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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 20 December 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
51
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-12-20.51.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2013-अग्रहायण 29 , शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम , (3) संसद्के अधिनियम,

( ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2013

क्र. ई - 5-818 - आयएएस- लीव -5 - एक ( 1 ) श्री एन. एस. भटनागर, आयएएस . , अपर आयुक्त ( राजस्व) , जबलपुर संभाग को दिनांक 9 से 13 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री एन. एस. भटनागर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त ( राजस्व) , जबलपुर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री एन. एस. भटनागर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. एस. भटनागर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. भोपाल , दिनांक 29 नवम्बर 2013

क्र. ई . - 5-353 - आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री स्वदीप सिंह, आयएएस. , अध्यक्ष, राजस्व मण्डल , ग्वालियर को दिनांक 20 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2013 तक अठारह दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

4279

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2013 .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

4280

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री स्वदीप सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री स्वदीप सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वदीप सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-611 - आयएएस- लीव- 5- एक-( 1 ) श्री व्ही . एल. कांताराव , आयएएस . , अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) विभाग को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. एल. कांताराव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य ( केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री व्ही . एल. कांताराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. एल. कांताराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-620 - आयएएस - लीव - 5 - एक ( 1 ) श्रीमती नीलम शमी राव , आयएएस. , आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक अटल बिहारी बाजपेयी मिशन बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नीलम शमी राव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यप्रदेश तथा पदेन मिशन संचालक अटल बिहारी बाजपेयी मिशन बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

[ भाग 1 (3 ) अवकाशकाल में श्रीमती नीलम शमी राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नीलम शमी राव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2013

क्र. ई. -5-649- आयएएस- लीव -5- एक ( 1 ) श्रीमती रश्मि अरूण शमी , आयएएस. , आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 अक्टूबर 2013 द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर से 20 नवम्बर 2013 तक सैंतालीस दिन का शिशु देखभाल अवकाश ( Child Care Leave ) स्वीकृति किया गया था, के स्थान पर अब दिनांक 5 अक्टूबर से 26 नवम्बर 2013 तक तिरेपन दिन का शिशु देखभाल अवकाश ( Child Care Leave ) स्वीकृति किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रश्मि अरूण शमी को आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रश्मि अरूण शमी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रश्मि अरूण शमी अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

.ई.-5-841- आयएएस लीव -5- एक ( 1 ) श्रीमती जयश्री कियावत, आयएएस . , कलेक्टर, जिला झाबुआ को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से दिनांक 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्रीमती जयश्री कियावत की अवकाश अवधि में श्री धनराजू एस. , भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत झाबुआ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला झाबुआ का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री कियावत को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती जयश्री कियावत द्वारा कलेक्टर, जिला झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनराजू एस . कलेक्टर, जिला झाबुआ के प्रभार से मुक्त होंगे .

4281 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(3 ) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती जयश्री कियावत को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जयश्री कियावत अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

क्र. ई. - 5-849- आयएएस- लीव-5 - एक ( 1 ) श्री सी. बी. सिंह , आयएएस. , कलेक्टर , जिला धार को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21 , 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

क्र. ई. -5-785- आयएएस लीव-5 - एक ( 1 ) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 दिसम्बर 2013 एवं दिनांक 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री सी. बी . सिंह की अवकाश अवधि में श्री श्रीकांत बनोठ, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत धार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला धार का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सी. बी. सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला धार के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2 ) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(4) श्री सी. बी. सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला धार का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री श्रीकांत बनोठ कलेक्टर, जिला धार के प्रभार से मुक्त होंगे.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन , खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5 ) अवकाशकाल में श्री सी . बी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सी. बी. सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(4) श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश खनिज विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मण्डलोई उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2013 (5) अवकाशकाल में श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-425 - आयएएस- लीव-5- एक ( 1 ) श्री मनोज गोयल, आयएएस. , प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 9 से 13 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 14, 15 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई-5-821 - आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री एस . सुहेल अली, आयएएस . , सचिव, राजस्व मण्डल , ग्वालियर को दिनांक 16 से 30 दिसम्बर 2013 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14 एवं 15 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस . सुहेल अली को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4282

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्र. ई . -5-791- आयएएस- लीव-5- एक ( 1 ) श्री निशांत वरवड़े, आयएएस. , कलेक्टर जिला भोपाल को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 6 जनवरी 2014 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री निशांत बरवड़े की अवकाश अवधि में श्री बी. एस. जामोद, अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी , भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री निशांत वरवड़े को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री निशांत वरवड़े द्वारा कलेक्टर, जिला भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एस. जामोद कलेक्टर, जिला भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री निशांत वरवड़े को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निशांत वरवड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव. भोपाल , दिनांक 4 दिसम्बर , 2013

क्र. एफ - 3-6-2013- एक-4.- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भोपाल तथा धार जिलों में संलग्न सूची अनुसार मतदान केन्द्रों पर गुरुवार दिनांक 5 दिसम्बर , 2013 को पुनर्मतदान कराने के निर्देश दिये गये हैं .

(2) इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21 नवम्बर 2013 विधान सभा चुनाव 2013 के अनुक्रम में मतदान के दिन उपरोक्त जिलों में पुनर्मतदान वाले मतदान केन्द्र के क्षेत्रों में निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट , 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन एतद्वारा , गुरुवार दिनांक 5 दिसम्बर , 2013 को सार्वजनिक अवकाश एवं सामान्य अवकाश घोषित करता है.

मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन, 2013 हेतु दिनांक 5 दिसम्बर , 2013 को जिन मतदान केन्द्रों पर पुनः मतदान होना है, की सूची

मतदान केन्द्र स.क्र.

का नाम जिले का विधान सभा क्षेत्र नाम का क्र. व नाम

1 भोपाल 152 - भोपाल दक्षिण- पश्चिम 153- भोपाल मध्य

61 अम्बेडकर नगर 93-जहांगीराबाद 2 धार

83-कालीबाबड़ी 199-मनावर (अ.ज.जा. )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

क्र. एफ -1 (ए) 93-05- ब- 2- दो. श्री डी. पी. सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज बालाघाट को दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 14 , 15 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा उन्हें गृहनगर यात्रा के बदले में उत्तर पूर्वी राज्यों की अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत खण्ड 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में चेरापूंजी ( असम ) सपत्नीक अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. श्री डी. पी. सिंह , स्वयं पत्नी

2. श्रीमती सरोज सिंह

(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री डी. पी. सिंह, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते में घटाये जायेंगे.

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री डी. पी. सिंह, भापुंसे, का कार्य श्री सचिन अतुलकर, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, बालाघाट द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5 ) श्री डी. पी. सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज बालाघाट का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी. सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी . सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 2 दिसम्बर 2013

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस ब ( एक) -4415-13.- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का सं. 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस 4283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 13 जुलाई, 2010 को, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में, दिनांक 23 जुलाई, 2010 को प्रकाशित हुई थी , को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा श्री महेश कुमार शर्मा, षष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जबलपुर को, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क) तथा (ख ) में विनिर्दिष्ट अपराधों तथा दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का 25 ) के अधीन अन्वेषण किए गए अन्य समस्त अपराधों के संबंध में , मामलों के विचारण के लिए, नीचे विनिर्दिष्ट किये गये राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है , जिनका मुख्यालय, जबलपुर होगा, अर्थात्:-

राजस्व जिले

( 1 ) जबलपुर, ( 2 ) नरसिंहपुर, ( 3 ) दमोह , ( 4 ) सिवनी , (5 ) सतना , ( 6 ) पन्ना, ( 7 ) शहडोल, ( 8 ) कटनी, (9 ) अनूपपुर.

F. No.1-5-96 - XXI- B - I-4415-2013 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) and in supersession of this department's Notification F. No. 1-5-96 - XXI - B - I , dated 13th July, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- I , dated 23rd July , 2010 , the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby appoints Shri Mahesh Kumar Sharma , VIth Additional Sessions Judge , Jabalpur , as a Special Judge with Headquarter at Jabalpur, for the area comprising of the Revanue Districts specified below to try the cases in regard to the affences specified in clauses (a) and (b ) of sub- section ( 1 ) of Section 3 of the said Act and all other affences investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 ( No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation , namely:-

REVENUE DISTRICTS

(1 ) Jabalpur , (2) Narsinghpur , (3 ) Damoh, (4) Seoni , (5) Satna , (6) Panna , ( 7) Shehdol , (8 ) Katni , (9) Anooppur.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर, 2013

फा. क्र. 3 ( बी ) 1-2012- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन एतद्वारा , श्री निशांत गर्ग आत्मज श्री सत्यपाल गर्ग, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , दतिया, मध्यप्रदेश के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश का त्यापत्र दिनांक 11 दिसम्बर 2013 के अपरान्ह से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

के. डी. खान , प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2013

फा. क्र. 1 (बी) 17-2004-इक्कीस- ब( दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21 सितम्बर 2012 द्वारा नियुक्त श्री कैलाश नारायण श्रीवास्तव के आदेश के किये गये संशोधन आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2012 में निम्नानुसार संशोधन करता है:-

संशोधन

उक्त आदेश की चतुर्थ पंक्ति क्रमांक 4 एवं 5 में अंकित " दिनांक 5 जनवरी 2014 के स्थान पर दिनांक 5 जनवरी 2015 " पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कृष्ण गोपाल सुरेका, सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्र. एफ- 5-2-2009- दस- 3.- भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5-1-2009- एफ.सी. दिनांक 28 अप्रैल 2009 में निहित मार्गदर्शी निर्देशों एवं 2 जुलाई 2009 को जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में वनों के संवर्धन एवं वृक्षाच्छादन बढ़ाने एवं वन्य प्राणी संरक्षण एवं प्रबन्धन क्षेत्र में आधारभूत संरचना विकास एवं अन्य संबंधित कार्यों के प्रबन्धन, जिसमें गैर वानिकी प्रयोजन हेतु वन भूमि के प्रयोग के बदले वन ( संरक्षण ) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण , शुद्ध वर्तमान मूल्य, जैव विविधता एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्राप्त राशि के उपयोग हेतु राज्य शासन " राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण " (जिसे इसके बाद राज्य कैम्पा कहा जावेगा ) का गठन करता है . मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 19-17-2012-1-4, दिनांक 16 फरवरी 2012 द्वारा गठित शासी निकाय एवं संचालन समिति तथा वन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 05-02-2009-10-3 , दिनांक 28 मार्च 2012 द्वारा गठित कार्यकारिणी समिति मध्यप्रदेश राज्य कैम्पा की भाग होंगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रशांत कुमार, सचिव.

भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्र. एफ- 5-2-2009- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ 5-2-2009- दस 3 , दिनांक 11 दिसम्बर 2013. का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रशांत कुमार, सचिव.

4284

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

Bhopal , the 11th December 2013

No. F - 5-2-2009 -X- 3 . The Government of Madhya Pradesh , in compliance to the instructions contained in Ministry of Environment and Forests , Government of India's letter No. 5-1-2009 - FC , dated 28th April 2009 and guidelines of 2nd July 2009 issued on the subject, hereby constitutes " State Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority " (hereinafter referred to as State CAMPA) for the purpose of enhancement of forest and tree cover and conservation &management of wildlife and infrastructure development in the sector and other allied works by utilizing funds received towards Compensatory Afforestation , Net present Value (NPV) and protection of Biodiversity & Wildlife under Forest (Conservation ) Act, 1980 for non - forestry use of the forest land . The M.P. State CAMPA shall consist of Governing Body & a Steering Committee constituted by General Administration Department , Government of Madhya Pradesh vide Order No. F 19- 17-2012-1-4 , dated 16th Feb 2012 and an Executive Committee constituted by the order of Forest Department , Government of Madhya Pradesh vide Order No. F 05- 02-2009 - X - 3 , dated 28th March 2012 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PRASANT KUMAR, Secy .

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 11 दिसम्बर 2013 संशोधन

क्र. एफ- 6-9-2013- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 ( 2000 का सं. 56 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये , कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी, प्रधान मजिस्ट्रेट के पदनाम में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

अनुसूची

प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम

जिलों के नाम

क्र. किशोर न्याय बोर्ड और उसका

मुख्यालय

(4)

(3)

(2)

(1)

1 भिण्ड भिण्ड श्री अजय कु. टेलर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.

(3)

(4)

(1) (2)

2

शहडोल

शहडोल

श्रीमती माधुरी राज लालजी, मुख्यन्यायिक मजिस्ट्रेट.

3

राजगढ़

राजगढ़

( ब्यावरा )

श्री राजेन्द्र कुमार बाथम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.

(ब्यावरा )

नीमच

4 नीमच

श्री संजीव कुमार गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट.

AMENDMENT

No. F - 6-9-2013- L- 2.-In Exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby ammends the designation of Judicial Officers as specified in column No. 4 as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below for the Districts as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act , namely :-

SCHEDULE

Name of

Name of the S. Name of

the

the Juvenile

No.

Principal

Districts

Magistrate & Designation Justice Board & its Head Quarter

(4) (2)

(3)

(1)

Bhind

Bhind

1

Shri Ajay Ku . Tailor , Chief Judicial Magistrate .

2. Shahdol Shahdol Smt . Madhuri Raj Lalji , Chief Judicial Magistrate .

3

Shri Rajendra Kumar

Rajgarh (Bioara)

Rajgarh (Bioara)

Batham , Chief Judicial Magistrate.

4. Neemuch Neemuch Shri Sanjeev Kumar Gupta, Chief Judicial Magistrate.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. एल. करयाम, उपसचिव.

4285

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी , दिनांक 21 नवम्बर 2013

क्र. 8109 - एस.डब्ल्यू-13 .- मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , भरत यादव , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी, सिवनी जिले के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र ( साइलेंस जोन ) घोषित करता हूं तथा आदेशित करता हूं कि निम्न " शान्त क्षेत्र " में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगण किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल , लाउड स्पीकर, साउण्ड बॉक्स आदि शामिल हैं, का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगण ऐसा करते पाया जाता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 ( 1 ) ( 2 ) एवं 16 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा :-

स.

स्थान का

घोषित क्षेत्र

कीसीमा

नाम

क्र.

कोलाहल प्रतिबंधित अवधि

(3)

(4) (1)

(2)

100 मीटर की

1 जिला सत्र न्यायालय

प्रातः 10 बजे से शाम 6.00

परिधि का क्षेत्र.

बजे तक.

एवं कलेक्टोरेट कार्यालय सिवनी.

100 मीटर की

2 इंदिरा गांधी

परिधि का क्षेत्र.

पूर्ण दिन अर्थात

24 घंटे शासकीय अस्पताल सिवनी.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

भरत यादव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय , जिला मजिस्ट्रेट, दमोह, मध्यप्रदेश दमोह, दिनांक 29 नवम्बर 2013

क्र. क- सा.ले. - 2013-1354.-मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , स्वतंत्र कुमार सिंह जिला मजिस्ट्रेट, दमोह नगरीय क्षेत्र दमोह के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र ( साइलेंस जोन) घोषित करता हूं तथा आदेशित करता हूं कि निम्न " शान्त क्षेत्र" में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगण किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल , लाउड स्पीकर, साउण्ड बॉक्स आदि शामिल हैं, का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगण ऐसा करते पाया जाता है, तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 ( 1 ) ( 2 ) एवं 16 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा : -

घोषित क्षेत्र

स्थान का

स.

नाम

की सीमा

क्र.

कोलाहल प्रतिबंधित अवधि

(4) (1)

(2)

(3)

1 जिला चिकित्सालय , दमोह.

100 मीटर की परिधि.

प्रातः 10.00 बजे से 6.00 बजे तक.

(2)

(3)

(4) (1)

100 मीटर प्रातः 10.00 बजे 2 जिला एवं सत्र

की परिधि.

न्यायालय , दमोह.

से 6.00 बजे तक.

100 मीटर

3. रानी दुर्गावती

की परिधि.

प्रातः 10.00 बजे से 6.00

बजे तक.

संयुक्त कलेक्टोरेट भवन .

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

स्वतंत्र कुमार सिंह , जिला मजिस्ट्रेट.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला आगर मालवा, मध्यप्रदेश आगर मालवा, दिनांक 5 दिसम्बर 2013 क्र. विधि- 2013-53-55.- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( 1974 का संख्या 2 ) की धारा 2 के खण्ड ( ध ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 ( 1955 का सं. 22 ) अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 ( 1989 का सं. 33 ) एवं अन्य विधियों के अधीन अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध किये गये अपराधों के प्रयोजनों के लिये उक्त अनुसूची के कॉलम ( 2 ) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट अधिकारिता रखने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण पुलिस थाना के रूप में घोषित करती है:-

अनुसूची

अधिकारिता

(2)

अ. जा. /ज.जा. कल्याण पुलिस थाना का स्थान (1)

सम्पूर्ण जिला आगर मालवा अजाक थाना आगर मालवा

No. VIDHI - 13-53-55 .-In exercise of the powers conferred by Clause ( S) of Section 2 of the code of Criminal Procedure , 1973 (2 of 1974) the State Government hereby declares the Anusuchit Jati- Janjati Kalyan Police Station at the place specified in column (1) of the Schedule below having jurisdiction apecified in the corresponding entries in column (2) of the said schedule for the purposes of the offences under the protection of Civil Right Act, 1955 (22 of 1955 ) , the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of atrocities ) Act , 1989 (No. 33 of 1989 ) and in other laws committed against the members of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes :-

SCHEDULE

Jurisdiction

(2)\

Places of Police Stateion A.J.K. (1)

A.J.K. P.S. Agar Malwa Whole of District AgarMalw.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

एवं पदेन उपसचिव.

4286

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश -462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 67-37-12-तीन- 1381.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, धार , जिला धार के आम निर्वाचन में सुश्री कुसुम रामअवतार अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई , 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 8 अगस्त 2012तक, सुश्री कुसुम रामअवतार को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , धार के पास दाखिल करना था . किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , धार के पत्र दिनांक 25 अगस्त, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री कुसुम रामअवतार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री कुसुम रामअवतार को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2012 को जारी किया गया.

कारण बताओ सूचना- पत्र में सुश्री कुसुम रामअवतार से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी सुश्री कुसुम रामअवतार को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 17 जनवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 1 फरवरी 2013 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा सुश्री कुसुम रामअवतार को कारण बताओ सूचना- पत्र तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा / अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 19 जून 2013 में प्रतिवेदित है कि-" अभ्यर्थी सुश्री कुसुम रामअवतार द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया" .

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 24 अगस्त 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. अभ्यर्थी सुश्री कुसुम रामअवतार उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित नहीं हुईं सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी सुश्री कुसुम रामअवतार को दिनांक 6 अगस्त 2013 को विहित समयावधि में कराई गई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सुश्री कुसुम रामअवतार द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री कुसुम रामअवतार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, धार, जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

4287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश , भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 2013

क्र. डी- 7550.- राज्य शासन, एतद्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा प्रकाशित इंडियन लॉ रिपोर्ट्स ( म. प्र. सीरीज ) के मूल्य के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर द्वारा की गई अनुशंसा के अनुरूप पुनरीक्षित करते हुए इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (म. प्र. सीरीज ) का वार्षिक अभिदान 475/ - ( चार सौ पचहत्तर रुपये ) निर्धारित करता है किन्तु एक प्रति का मूल्य, पूर्ववत् 40/-(चालीस रुपये ) ही रहेगा. यह मूल्यवृद्धि वर्ष 2014 के संस्करणों के प्रकाशन से लागू होगी.

रेनूतिवारी, नियंत्रक.

भोपाल , मध्यप्रदेश

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी विभागीय परीक्षा की सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2013

क्र. 7982-2013 - विपप्र.-प्रदेश के सभी अधिकारी/ कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षाएँ उनके विभागों द्वारा निर्धारित की गई हों, के लिए विभागीय परीक्षाएं दिनांक 6 जनवरी , 2014 से आयुक्त, जबलपुर, रीवा, भोपाल, सागर, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, नर्मदापुरम एवं शहडोल द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होंगी:-

समय (3)

प्रश्न-पत्र का विषय

(2)

स. क्र. (1)

सोमवार, दिनांक 6 जनवरी , 2014

प्रातः 10.00 बजे से

दोपहर 1.00 बजे तक.

1 प्रश्न- पत्र-प्रथम दांडिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 2 प्रश्न-पत्र-पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया- पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये ( केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित )

-तदैव- 3 प्रश्न- पत्र-विधि तथा प्रक्रिया- उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये , ( पुस्तकों सहित )

-तदैव- 4 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित )

5 प्रश्न- पत्र पहला - सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये , तदैव-

-तदैव- 59 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संबंधी विधियों - ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

से शाम 5.00 बजे तक 6 प्रश्न- पत्र दूसरा - प्रश्नपत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दांडिक मामलों में आदेश/निर्णय का लिखा जाना ) दोपहर 2.00 बजे सामान्य प्रशासन , राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 7 प्रश्न- पत्र दूसरा- सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

8 प्रश्न- पत्र - समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये . - तदैव-

-तदैव- 60 प्रश्न- पत्र- भू- योजना तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

[भाग 1 4288

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(3)

(2)

(1)

मंगलवार , दिनांक 7 जनवरी , 2014

प्रातः 10:00 बजे से

दोपहर 1:00 बजे तक.

9 प्रश्न- पत्र पहला प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग - ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 10 प्रश्न- पत्र पहला- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के) सामान्य प्रशासन, राजस्व भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग- बी

-तदैव- 11 प्रश्न- पत्र- पहला प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन , राजस्व भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग- सी

-तदैव- 12 प्रश्न- पत्र- उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 13 प्रश्न- पत्र- खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 14 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये

-तदैव- 61 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2:00 बजे से

शाम 5:00 बजे तक.

15 प्रश्न- पत्र- दूसरा प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) , सामान्य प्रशासन, राजस्व भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 16 प्रश्न- पत्र- प्रक्रिया, विकास योजनाओं , राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान (पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 17 प्रश्न- पत्र तीसरा- बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

-तदैव- 18 प्रश्न पत्र - समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 19 प्रश्न पत्र द्वितीय- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 62 प्रश्नपत्र-लेखा व स्थापना, ऊर्जा विभाग के लिये .

बुधवार, दिनांक 8 जनवरी , 2014

प्रातः 10:00 बजे से

दोपहर 1:00 बजे तक 20 प्रश्न-पत्र- तीसरा- प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना- सामान्य प्रशासन राजस्व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 21 प्रश्न- पत्र पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) वाणिज्यिकर विभाग के अधिकारियों के लिए.

-तदैव- 22 प्रथम- वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) , सहायक वन संरक्षकों के लिये.

-तदैव- 23 प्रश्न-पत्र-पहला- प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के बन क्षेत्रपालों के लिये.

4289

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

प्रातः 10:00 बजे से 24 प्रश्न- पत्र " व्यवहारिक परीक्षा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये

दोपहर 1:00 बजे तक

-तदैव- 63 प्रश्न पत्र स्विच गेयर तथा संरक्षण- उर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये

दोपहर 2.00 बजे से 25 प्रश्नपत्र- कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.

शाम 5.00 बजे तक

-तदैव- 26 प्रश्नपत्र - सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- प्रश्नपत्र-" पुलिस शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के ).

27

प्रश्नपत्र दूसरा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये

28

दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

-तदैव- 29 प्रश्न पत्र तीसरा - सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

-तदैव- 30 प्रश्नपत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 31 प्रश्नपत्र- चौथा सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के) भाग -1 लेखा तथा भाग-2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

-तदैव- 32 प्रश्न पत्र समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिए

-तदैव- 64 प्रश्नपत्र- विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र (इंशूलेशन को- ऑर्डिनेशन व हैजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

गुरुवार, दिनांक 09 जनवरी , 2014

प्रातः 10:00 बजे से

दोपहर 1:00 बजे तक 33 प्रश्न- पत्र प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) जिलाध्यक्षों, उप- जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .

प्रातः 10:00 बजे से 34 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 1:00 बजे तक

प्रातः 10:00 बजे से

दोपहर 1:00 बजे तक 35 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से 36 प्रश्न- पत्र-" न्यायिक शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये. ( बिना पुस्तकों के )

दोपहर 1:00 बजे तक

प्रातः 10:00 बजे से 37 प्रश्न- पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित) - उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 1:00 बजे तक [ भाग 1 4290

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(3)

(2)

(1)

38 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित )- आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक 39 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक 40 प्रश्न- पत्र-लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये .

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

41

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक प्रश्नपत्र - प्रथम लेखा ( बिना पुस्तकों के ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिए.

66

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक

दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.

42 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उप- जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

43 प्रश्न - पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.

दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.

44 प्रश्न- पत्र द्वितीय लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

67 प्रश्न- पत्र द्वितीय-लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक.

शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी , 2014

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

45 प्रश्न- पत्र - लेखा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.

46 प्रश्न- पत्र प्रथम लेखा भाग-1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

47 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अधिकारियों के लिये .

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

48 प्रथम प्रश्न-पत्र- विधि तथा प्रक्रिया प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

49 प्रश्न- पत्र द्वितीय- मध्यप्रदेश मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

50 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

65 प्रश्न- पत्र- पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रकिया जिलाध्यक्षों , उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक.

68 प्रश्न- पत्र तृतीय - महिला एवं बाल कल्याण- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये .

4291 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(2)

(3) (1)

दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

51 प्रश्न- पत्र - लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.

52 प्रश्न- पत्र -लेखा प्रथम भाग -2 , मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये

दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

53 प्रश्न- पत्र- सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामलों में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित ) .

54 प्रश्न- पत्र तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

55 द्वितीय- प्रश्न- पत्र लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

द्वितीय- प्रश्न-पत्र- लेखा तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये 56

दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

57 प्रश्न- पत्र तृतीय- अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

69 प्रश्न - पत्र चतुर्थ- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये. दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक.

सोमवार, दिनांक 13 जनवरी , 2013

58 हिन्दी, निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे.

नोट :-

1. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है, उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी . उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होंगी.

2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये. परीक्षार्थी राजपत्रित/अराजपत्रित है , का स्पष्ट उल्लेख आवेदन- पत्र में भरें.

3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1 -अ. स. जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी , 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंको तक छूट दी जाती है . ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी. परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों/ कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे. इन प्रमाण- पत्रों को प्रशासन अकादमी, आर . सी. वी. पी. नरोन्हा, म. प्र. , भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/ जनजाति संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 15 दिसम्बर 2013 तक भेजेंगे .

4. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण- पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे, उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी . ये प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे .

5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रमाण- पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. इसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदान की जा सकेगी. कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/ जनजाति से संबंधित है. एस.सी. /एस.टी. दर्शाकर कोस्ठक में ( प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रमित उल्लेख परीक्षार्थी वाली सूची में न किया जाय.

6. परीक्षा के संचालन में यदि परीक्षार्थी द्वारा अनुचित प्रक्रिया अपनाई जाती है तो संभागायुक्त द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर अकादमी को सूचित किया जावेगा.

गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

4292

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2013

क्र. C- 8353-दो- 2-13-2008.- श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 30 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 से 10 नवम्बर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर ममतानी , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री मनोहर ममतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2013

क्र. A-4316-दो- 2-29-2009.- श्री एस. डी. दुबे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2013 तक तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 22 दिसम्बर 2013 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. डी. दुबे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( इंस्पेक्शन एण्ड विजिलेन्स)के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-4320- दो-3-12-2013 .- श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 24 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी , डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ज्योत्सना मंगतानी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहतीं.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2013

क्र. A-4175-तीन-6-2-2013 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 260 ( 1 ) (ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी, जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है :-

सारणी

राजस्व

जिला

पदस्थापना का स्थान

क्र. न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी

(4)

(3)

(2)

(1)

नरसिंहपुर नरसिंहपुर 1. श्री यशवंत मालवीय, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.

भोपाल

भोपाल

2. श्रीमती अर्चना रघुवंशी , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.

भोपाल

भोपाल

3. श्री मोहम्मद जफर खान, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.

भोपाल

भोपाल 4. श्री विधान महेश्वरी , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.

भोपाल

भोपाल

5. श्री गिरीश कुमार शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.

सिवनी

लखनादौन

6. श्री संदीप पाटिल, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, बिपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी.ई. ) 4293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

Jabalpur , dated the 18th November 2013

No. B - 1046-1-7-3-2013 (Part- I) . It is hereby notified that the following are the Vacation/ Holidays of the High Court of Madhya Pradesh during the Year 2014.

Summer Vacation. -From Monday 19th Mayto Friday 13th June , 2014 .

Winter Vacation. -From Monday 22nd December to Wednesday 31st December , 2014 .

Name of Holidays (2)

Sr. No. (1)

1

New Year's Day

2

Id-Milad Un - Nabi/Makar Sankranti 3

Mahashivratri

4

Holi (Dhuredi)

5

Gudi -Padwa

6

Ramnavmi

7

Dr. Ambedkar Jayanti /Baisakhi 8

GoodFriday

9

Buddh Purnima

10

Id-Ul-Fitar

11

Independence Day

12

Janmashtmi

Ganesh Chaturthi

13

14

Sarv Pitra Moksha Amavashya 15

Gandhi Jayanti /Mahaashtmi/ Mahanavmi 16

Dussehra ( 3-10-2014)

17

Deepawali (23-10-2014)

18

Moharrum

19

Gurunanak Jayanti

20

Christmas Day

TOTAL :-26 Days

NOTES :-

Dates as per Gregorian Calendar (3)

Days of Week (4)

1-1-2014

Wednesday

14-1-2014

Tuesday

27-2-2014

Thursday

17-3-2014

Monday

31-3-2014

Monday

8-4-2014

Tuesday

14-4-2014

Monday

18-4-2014

Friday

14-5-2014

Wednesday

29-7-2014

Tuesday

15-8-2014

Friday

18-8-2014

Monday

29-8-2014

Friday

23-9-2014

Tuesday

2-10-2014

Thursday

3-10-2014

Friday

4-10-2014

Saturday

20-10-2014

Monday

21-10-2014

Tuesday

22-10-2014

Wednesday

23-10-2014

Thursday

24-10-2014

Friday

25-10-2014

Saturday

4-11-2014

Tuesday

6-11-2014

Thursday

25-12-2014

Thursday

1. Republic Day dated 26-1-2014 , Mahaveer Jayanti dated 13-4-2014, Raksha Bandhan dated 10-8-2014 , Id- Ul - Zuha dated 5-10-2014 , falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately .

2. Saturdays falling on 11th & 18th January , 8th & 15th February , 8th & 15th March, 12th & 19th April , 10th & 17th May, 14th & 21st June , 12th & 19th July, 9th & 16th August , 13th and 20th September, 11th & 18th October , 8th & 15th November, 13th & 20th December will be closed Saturdays of High Court .

3. Summer Vacation of High Court shall be from 19th May 2014 to 13th June , 2014 and Winter Vacation from 22nd December 2014 to 31st December , 2014.

4294

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

CALENDAR OF HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

FOR THE YEAR 2014

MARCH

FEBRUARY

JANUARY

Days

SUN .

5 12 19 26

2

23

16 23 916

(30) 2 9

3 10

6 13 20 27 MON.

TUE .

14 21 28

7

22 29 17 24 31 3 10 17 24 11 18 25

11 18 25

4

4

19 26

5 12 19 26

5 12

WED . 1 8 15

23 30 THU . 2 9 16

10 17 24 31 FRI . 3

SAT.

1118 25

13 20 27

6

13 20 27

6

14 21 28

7

21 28

7

14

15 22 29 22 1/8

1815

4

APRIL

Days

20 27 SUN .

6 13

MON.

7 14 21 28 1

TUE .

15 22 29

8

WED. 2 9 16 23 30

1

10 17 24

THU . 3

2 FRI .

11 18 25

4

JUNE

MAY

11 18 25 1 8 15 22 29

4

2 9 16 23 30

5 12 19 26

13 20 27

17 24

6

3 10

11 18 25

4

14 21 28

7

19 26

5 12

8 15 22 29

13 20 27

9 16 23 30 6

21 28

7 14

24 31

3 10

SAT .

26

51219

17

SEPTEMBER AUGUST

JULY

Days

SUN .

13 20 27 31

6

21 28 MON.

7 14

15 22

TUE . 1

(29)

8

16 23 30 WED. 2 9

3 10 17 24

14 21 28

7

1 8 15 22 29

4 11 (18) 25

19 26 2

5 12

9 16 23 30 27

6 13 20

3 10 17 24 21 28

11 18 25 7 14

10 17 24 31 THU . 3

1 FRI .

11 18 25

4

2

4

15 22 29 5 12 19 26

8

916

19 26

SAT. 512

23 30 6 13 20 27

DECEMBER

NOVEMBER

OCTOBER

Days

SUN .

12 19 26 30 29

5

MON.

16 23

7 14 21 28

15 22 29

1 8

3 10

6 13 20 27

14 21 28 TUE .

7

15 22 29

8

WED. 1

16 23 30 THU . 2 9

17 24

2

16 23 30

9

11 18 25

(4)

10 17 24 31

3

19 26

5 12

11 18 25

4

20 27

6 13

FRI .

10 17 24 31 3

SAT .

11 18 25

4

18

Sundays & Holidays

Closed Saturday for Registry Vacation

19 26

5 12

28

7 14 21

6 13 20 27 15 22 29 4295

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

TENTATIVE LIST OF HOLIDAYS OF THE SUBORDINATE COURT FOR THE YEAR 2014

No. B - 1048-1-7-3-2013 (Part - I ) . The following Tentative list of Holidays and Vacations for the Subordinate Courts during the Year 2014 prepared by the High Court is hereby published for general information :-

Sr. No. (1)

Name of Holidays (2)

1

New Year's Day

2

Id-Milad Un - Nabi/ Makar Sankranti Mahashivratri

3

4

Holi (Dhuredi)

5

Gudi -Padwa

6

Ramnavmi

7

Dr. Ambedkar Jayanti /Baisakhi 8

GoodFriday

Buddh Purnima

9

10

Id-Ul-Fitar

11

Independence Day

12

Janmashtmi

13

Ganesh Chaturthi

14

Sarv Pitra Moksha Amavashya 15

Gandhi Jayanti/Mahaashtmi /Mahanavmi 16

Dussehra (3-10-2014)

17

Deepawali (23-10-2014)

Moharrum

18

19

Gurunanak Jayanti

20

Christmas Day

TOTAL :-26 Days

NOTES :-

Dates as per Gregorian Calendar (3)

Days of Week (4)

1-1-2014

Wednesday

14-1-2014

Tuesday

27-2-2014

Thursday

17-3-2014

Monday

31-3-2014

Monday

8-4-2014

Tuesday

14-4-2014

Monday

18-4-2014

Friday

14-5-2014

Wednesday

29-7-2014

Tuesday

15-8-2014

Friday

18-8-2014

Monday

29-8-2014

Friday

23-9-2014

Tuesday

2-10-2014

Thursday

3-10-2014

Friday

4-10-2014

Saturday

20-10-2014

Monday

21-10-2014

Tuesday

22-10-2014

Wednesday

23-10-2014

Thursday

24-10-2014

Friday

25-10-2014

Saturday

4-11-2014

Tuesday

6-11-2014

Thursday

25-12-2014

Thursday

1. Republic Day dated 26-1-2014 , Mahaveer Jayanti dated 13-4-2014 , Raksha Bandhan dated 10-8-2014 , Id-Ul - Zuha dated 5-10-2014, falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately.

2. Saturdays falling on 11th January , 8th February , 8th March , 12th April , 10th May, 14th June , 12th July, 9th August , 13th September, 11th October , 8th November, 13th December will be closed Saturdays for subordinate Court.

3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 19th May 2014 to 13th June , 2014 and Winter Vacation from 22nd December 2014 to 31st December , 2014 .

4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/ Competent Authority without approval of High Court.

5. The District Judge of the concerned District shall declare three local holidays declared by the Collector / Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.

The Saturday of every month (except Second Saturday ) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. B- 2380 - III - 6-8-85 Pt - II dt. 26-5-2010 .

By order of the High Court , VED PRAKASH , Registrar General .

4296

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

[भाग 1 TENTATIVE CALENDAR OF SUBORDINATE COURT OF THE STATE OF MADHYA PRADESH FOR THE YEAR 2014

MARCH

FEBRUARY

JANUARY

Days

SUN .

5 12 19 26 MON.

6 13 20 27 TUE .

7 14 21 28

22 29 WED. 1 8 15

THU . 2

23 30

9 16

10 17 24 31 FRI . 3

11 18 25

SAT. 4

2

9 16 23

30 2

916 23

17 24

3 10

10 (17) 24

31 3

11 18 25

11 18 25 4

4

19 26

5 12

19 26

5 12

20 27

6 13

20 27

6 13

21 28 7 14 21 28

7 14

22

1/8 15 22 29

1/815

APRIL

Days

SUN .

13 20 27

6

MON.

7 14 21 28

22 29

815

TUE . 1

16 23 30 WED. 2 9

JUNE

MAY

11 18 25 18 15 22 29

4

2 9 16 23 30 5 12 19 26

17 24 20 27 3 10

6 13

25

4 11 18

7 14

1

24

THU . 3 10 17

2 FRI .

11 18 25

4

SAT.

19 26

21 28

22 29

19

8 15

12

26

5

13 20 27 23 30 6

9 16

7 14 21 28

310

512

17 24 31

SEPTEMBER AUGUST

JULY

Days

31 3

SUN .

13 20 27

6

MON.

7 14 21 28 TUE . 1

15 22 29

8

16 23 30 WED. 2 9

10 17 24 31 THU . 3

18

FRI .

11 18 25

4

10 17 24

7 14 21 28 4 11 18 25 1

22 29

8 15

2

19 26

5 12

16 23 30

9

10 17 24 20 27 3

6 13

21 28

7 14

11 18 25

4

12 19 26 15 22 29 5

23 30

2/916

SAT.

12 19 26

5

13 20 27

6

DECEMBER

NOVEMBER

OCTOBER

Days

12 19 26 SUN .

5

14 21 28 16 23

7

30 2 9

20 27 ΜΟΝ.

6 13

21 28 TUE .

7 14

15 22 29 WED. 1 8

16 23 30 THU. 2 9

FRI .

10 17 24 31 3

SAT .

1/8

18 25

411

Sundays & Holidays

LDO Closed Saturday for Registry Vacation

1

22 29 17 24

8 15

3 10

2

16 23 30

9

18 25

411

10 17 24 31

3

26

5 12 19

11 18 25 20 27 4

613

12 19 26

5

21 28

14

22 29

15

13 20 27

6 4297

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्वविभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 4 दिसम्बर 2013

क्र. 12218 - प्र. भू-अर्जन- 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

कुल

खसरा नं .

कुल रकबा

(हेक्टर में)

(4) (1)

6

0.87 (2) देवरी

सागर

(3) बहेरियाकला प.ह.नं. 10

(5)

(6)

सोनपुर मध्यम परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

योग .. 0.87

( 2)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला-सागर ( म.प्र. ) .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सोनपुर मध्यम परियोजना ग्राम बहेरियाकला के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 12219 - प्र. भू-अर्जन- 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का विवरण ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

कुल

खसरा नं.

कुल रकबा

(हेक्टर में)

(4) (2)

(1)

33

6.66 देवरी

सागर

(3) बिजौरा प.ह.नं. 4

(6) (5)

सोनपुर मध्यम परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

योग .. 6.66

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला-सागर, ( म.प्र. ) .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सोनपुर मध्यम परियोजना ग्राम बिजौरा के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला- सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

4298

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्र. 12220-प्र. भू-अर्जन 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

जिला

कुल खसरा नं.

कुल रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

(3)

(4)

16

देवरी

2.79 सागर

खामखेड़ा प.ह.नं. 5

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

सोनपुर मध्यम परियोजना की मुख्य नहर निर्माण हेतु.

योग .. 2.79

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला- सागर, ( म.प्र. ) .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- सोनपुर मध्यम परियोजना ग्राम खामखेड़ा के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , देवरी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 , केसली, जिला- सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 5 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 01 - अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) (2)

(3)

(4)

गौरिहार

2.100

छतरपुर

मिश्रनपुरवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लवकुशनगर.

बरियारपुर बांयी नहर की सिंगारपुर वितरक नहर के अंतर्गत टेल माइनर हेतु भू- अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की सिंगारपुर वितरक नहर के अंतर्गत टेल माइनर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय , लवकुशनगर से किया जा सकता है.

4299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

प्र. क्र. 02- अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन ( 2 ) द्वारा

का वर्णन

धारा 4 की उपधारा

अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

4.14

पवाई

चंदला

छतरपुर

(2)

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, लवकुशनगर.

बरियारपुर बांयी नहर की लुधगांव वितरक नहर की पुखरया माइनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बायीं नहर की लुधगांव वितरक नहर की पुखरया माइनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कार्यालय, लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 9 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 001 - अ- 82- वर्ष 2013-14- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

पन्ना

करही

पवई

निजी भूमि रकबा 10.96 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 1.08 हे. कुल रकबा 12.04 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

4300

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 002- अ- 82- वर्ष 2013-14 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(3)

(4) पन्ना

पवई बराहो

शासकीय भूमि

निजी भूमि रकबा 12.89 हे. एवं रकबा 3.03 हे.

कुल रकबा 15.92 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 003 - अ - 82 - वर्ष 2013-14- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

पवई

छिर्रहा

पन्ना

निजी भूमि रकबा 3.06 हे . एवं

शासकीय भूमि रकबा 0.29 हे. कुल रकबा 3.35 हे .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 004-अ- 82- वर्ष 2013-14 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 4301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2)

(4) (1)

(3)

पन्ना

उरदानी

पवई

निजी भूमि रकबा 2.79 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.28 है . कुल रकबा 3.07 है .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 005- अ-82- वर्ष 2013-14- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में ) (2)

(3)

(4) (1)

पन्ना

पवई सुनेही निजी भूमि रकबा 6.23 है . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.17 है. कुल रकबा 6.40 है .

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 006- अ- 82- वर्ष 2013-14 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

पन्ना

पवई

इटांय

निजी भूमि रकबा

7.18है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.50 है . कुल रकबा 7.68 है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

4302

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 007 - अ- 82 - वर्ष 2013-14 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(3)

(4) (1)

(2)

पन्ना

पवई बिरसिंहपुर

शासकीय भूमि

निजी भूमि रकबा 9.35है. एवं रकबा 0.00 है .

कुल रकबा 9.35 है.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 008- अ- 82- वर्ष 2013-14 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

पन्ना

पवई जगदीशपुरा निजी भूमि रकबा 6.26 है . एवं

शासकीय भूमि

रकबा 0.20 है .

कुल रकबा 6.46 है .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 008 - अ- 82 - वर्ष 2013-14- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के भाग 1 ]

4303

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4) पन्ना

देवरा

शाहनगर

निजी भूमि रकबा 116.18 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 82.84 हे . कुल रकबा 199.02 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 009 - अ- 82 - वर्ष 2013-14 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1)

(2)

पन्ना

पवई कृष्णगढ़ निजी भूमि रकबा 7.46 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.55 हे. कुल रकबा 8.01 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 009 - अ- 82 - वर्ष 2013-14 -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)

(3)

(1)

पन्ना

रैपुरा खुसरा

निजी भूमि रकबा 4.19हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.77 हे . कुल रकबा 4.96 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

पटपरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

4304

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 010- अ- 82- वर्ष 2013-14- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1)

(2)

पन्ना

इमलिया निजी भूमि रकबा रैपुरा

23.08 हे. एवं

शासकीय भूमि

रकबा 10.86 हे.

कुल रकबा 33.94 हे.

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

पटपरा नाला तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 011 - अ-82-वर्ष 2013-14 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1)

(2)

बरतला

पन्ना सिमरिया

निजी भूमि रकबा

10.81 हे. एवं

शासकीय भूमि

रकबा 5.66 हे .

कुल रकबा 16.47 हे .

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

पटना तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 012 - अ- 82- वर्ष 2013-14- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को 4305

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

उक्त भूमि के संबंध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(2)

(3)

(5)

(1)

महेबा

पन्ना

शाहनगर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

चकरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 0.825 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.875 हे . कुल रकबा 1.700 हे.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 013 - अ- 82 - वर्ष 2013-14 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

चकरा

शाहनगर

पन्ना

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

चकरा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 2.35 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.71 हे. कुल रकबा 3.06 हे .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 014 - अ- 82 -वर्ष 2013-14 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(5)

(6) (3)

(4)

(1) (2)

देवरी

पन्ना

शाहनगर

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.

खम्हरिया तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

निजी भूमि रकबा 88.512हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 6.100 हे. कुल रकबा 94.612 हे.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 4306

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 9 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2013-14. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण जिला

नगर/ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (एकड़/हेक्टेयर में)

तहसील/ तालुका

(6)

(4)

(2) (3)

(1)

आष्टा

सीहोर

पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. संभाग , भोपाल , जिला-सीहोर.

1. जगन्नाथपुरा 2. आनंदीपुरा

0.195 हेक्टे. 0.240 हेक्टे. कुल : 0.435 हेक्टे.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पपनास नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अ.वि.अ./भू- अर्जन अधिकारी, आष्टा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्र. भूमि संपादन -2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(4)

(2)

(3) भीतरी

(1) उज्जैन

(5) भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया

घट्टिया

कुल किता-04 कुल रकबा 0.859 हे.

सिंहस्थ 2016 के कार्य योजना के अंतर्गत ग्राम भीतरी में ऋणमुक्तेश्वर से रंजित हनुमान मंदिर मार्ग पर क्षिप्रा नदी पर जल मग्नीय पुल.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , घट्टिया में देखा जा सकता है.

4307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

क्र. भूमि संपादन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

भीतरी

उज्जैन

भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया

(2) घट्टिया

कुल किता-08 कुल रकबा 0.460 हे.

सिंहस्थ 2016 के कार्य योजना के अंतर्गत ग्राम भीतरी में मंगलनाथ मन्दिरसे सिद्धनाथ मन्दिर मार्ग पर क्षिप्रा नदी पर जल मग्नीय पुल निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 29 नवम्बर 2013

प्र. क्र. 08 - अ - 82-2012-13. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण तहसील

ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6) (3)

(4)

(2)

(1)

3.482

सांदनी

राजनगर

छतरपुर

(5) राजनगर . अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एनटीपीसी द्वारा 6 × 660 मेगावॉट की विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) , राजनगर के कार्यालय, में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4308

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

[भाग 1 कार्यालय कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्र. 8578- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/रा.नि.म.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में )

(5)

(4) 14.200

(2) सिवनी

(3) बाधी

(1) सिवनी

प.ह.नं.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना,

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु. 17/11.

रा.नि.म. , बण्डोल.

तह -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 8578- जि.भू.अ. - 2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(3)

(5)

(1)

(6)

(4) 17.200

सिवनी सिवनी जैतपुरखुर्द

प.ह.नं.

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

रा.नि.म. , बण्डोल.

10/11 .

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह-चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 8578 -जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(3)

(5)

(6) (1)

(4)

सिवनी

4.80

गाडरवारा प.ह.नं.

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

सिवनी रा.नि.म. , बण्डोल.

14.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना , तह-चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

4309 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्र. 8578-जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/रा.नि.म.

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(1) (2)

(3)

(5)

(4)

8.250

मारबोडी

सिवनी सिवनी

प.ह.नं.

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

रा.नि.म. ,

18/05.

बण्डोल.

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह-चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 8578 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील/रा.नि.म.

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(2)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (4)

(3)

(1)

कन्हरगांव

सिवनी

सिवनी

6.50

प.ह.नं.

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

रा.नि.म. , बण्डोल.

11/7 .

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 8578- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(2)

सिवनी

(3) जाम

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (4) 14.80

(1) सिवनी

प.ह.नं.

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

रा.नि.म. , बण्डोल.

09/7.

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ).

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

4310

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

[भाग 1 क्र. 8578 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(3)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (4) 2.00

नरेला

(1) सिवनी

प.ह.नं.

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु .

100.

(2) सिवनी रा.नि.म. , सिवनी 2.

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 8578- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैः-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/रा.नि.म.

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(2)

(3)

(5)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (4) 3.50

भोंगाखेडा

(1) सिवनी सिवनी

प.ह.नं.

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

36.

रा.नि.म. , बण्डोल.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 8578- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/रा.नि.म.

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(3)

(2)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (4)

(1)

कारीरात

सिवनी

सिवनी

1.50

प.ह.नं.

रा.नि.म. ,

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

सिवनी 1 .

59.

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

4311 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्र. 8578 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील/रा.नि.म.

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(4) 7.50

(1) सिवनी सिवनी

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) पिण्डरई प.ह.नं. 126.

रा.नि.म. , सिवनी 1 .

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 8578- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(4) 13.00

(1) सिवनी

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) बम्होडी प.ह.नं. 115.

(2) सिवनी रा.नि.म. , सिवनी 1 .

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह-चौरई , जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 8578 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील /रा.नि.म.

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(4) 7.00

(1) सिवनी

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) सिवनी रा.नि.म. , सिवनी 1 .

(3) गुन्दराई प.ह.नं. 127.

(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

4312

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

[भाग 1 क्र. 8578 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/रा.नि.म . ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(3)

(4)

(2)

(5)

सिवनी

(1) सिवनी

5.00

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

रा.नि.म. सिवनी 1

आमाकोला प.ह.नं. 129

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 8578 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/रा.नि.म.

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(3)

(1)

सिवनी

(4) 16.00

सिवनी

भण्डारपुर

रा.नि.म.

प.ह.नं.

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

127

सिवनी 1

(5) कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन) , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 8578 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(3)

(4)

(1)

12.00

पालारी

सिवनी

सिवनी

प.ह.नं.

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

रा.नि.म. सिवनी 1

129

(5) कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) .

( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर, ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

4313

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्र. 8578- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील/रा.नि.म.

(3)

(1) (2)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में) (4)

17.00 सिवनी

चावडी प.ह.नं. 128

सिवनी रा.नि.म. सिवनी 1

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह -चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 8578 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील/रा.नि.म. ग्राम

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में) (1) (2)

(3)

(4)

13.00 सिवनी सिवनी रा.नि.म.

सिवनी 1

सिमरिया प.ह.नं. 113

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .

( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्र. 17 - दस - भू- अर्जन- 2013-5691.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके 4314

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

द्वारा , सभी संबंधितों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 25.382

(3) कोयलहा

(1) शहडोल

(2) बुढ़ार

( 2 ) अन्तर्गत

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल.

धनौरा जलाशय योजना निर्माण हेतु ग्राम कोयलहा की भूमि 25.382 हे.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर/ तहसील बुढ़ार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 18 - दस - भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3) धनौरा

(4) 4.377 (1) शहडोल

(2) बुढ़ार

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल.

धनौरा जलाशय योजना निर्माण हेतु ग्राम धनौरा की भूमि 4.377 हे.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर/ तहसील बुढ़ार के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 19 - दस - भू- अर्जन- 2013-5689.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

तहसील

जिला

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

क्षेत्रफल - (हेक्टेयर में) (4) 1.306 (1) शहडोल

(3) बण्डीखुर्द

(2) बुढ़ार

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल.

(6) धनौरा जलाशय योजना निर्माण हेतु ग्राम बण्डीखुर्द की भूमि 1.306 हे.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर/तहसील बुढ़ार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 20- दस- भू-अर्जन- 2013-5688 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 4315 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 " अ " के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा

( 2 ) अन्तर्गत

भूमि का विवरण

जिला तहसील

नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(5)

(1)

(6)

(4) 1.067

(3) बैगिन

शहडोल बुढ़ार

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 शहडोल.

धनौरा जलाशय योजना निर्माण हेतु ग्राम बैगिन की भूमि 1.067 हे.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर/ तहसील बुढ़ार के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. - 15-1-2013 - सात शाखा-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 24 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , उक्त संहिता की धारा 68 , 70 , 72, 107, 108 , 109, 110, 114, 118 , 119 , 120, 124, 125 , 129 , 130 , 131 , 233 , 234, 235 , 236 , 237 , 242 , 243 , 244, 245 तथा 246 के अधीन राजस्व अधिकारी की शक्तियां, उक्त संहिता की धारा 108 ( 2 ) के अधीन मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम ( मजरा- टोला ) के भू- अभिलेख तैयार करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रदत्त करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. - 15-1-2013- सात- शाखा-6 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ.-15-1-2013- सात शा.-6, दिनांक 17 दिसम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 17th December 2013

No. F- 15-1-2013- VII - Sec-6.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1) of Section 24 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby, confer the power of Revenue Officer under section 68 , 70, 72 , 107 , 108 , 109 , 110, 114 , 118, 119 , 120, 124 , 125 , 129 , 130 , 131 , 233 , 234 , 235 , 236, 237 , 242, 243, 244 , 245 and 246 of the said Code on an Officer authorized by the State Government for preparing the Land Records of original revenue village and new revenue villages (Majra - tola) under section 108 (2) of the said Code .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. K. CHATURVEDI , Principal Secy .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

4316

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बड़वानी , दिनांक 9 सितम्बर 2013

क्र. 2045- भू- अर्जन-नहर-प्र. क्र.68-अ-82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम- टिटगारिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.562 हेक्टर.

खसरा नंबर

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल

(2)

(1)

0.450

5/4, 6/1/2

0.145

5/2

6/2

0.660

0.740

8/1

0.050

8/2

0.030

96/145

0.281

101/1/2

0.580

99/1/2

0.360

99/1/1

0.160

99/2/2

0.820

99/2/1

0.170

105/3 , 106/2/2

0.016

105/2

0.100

107

योग . 4.562

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2071 - भू- अर्जन-नहर-प्र. क्र. 69-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम- सिरसाला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.446 हेक्टर.

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल.

नंबर

(2)

(1)

0.150

225/1

0.050

225/3

0.050

225/4

0.050

225/5

225/6

0.050

0.050

225/7

0.050

225/8

226/4

0.073

0.150

226/5

0.300

250/1

0.370

250/2

0.210

253, 254

0.300

255/1

255/2

0.290

0.243

257/1

0.060

257/2

योग .. 2.446

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

भाग 1 ]

4317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्र. 2072 - भू-अर्जन- नहर- 13- प्र. क्र. 73-अ- 82-2012- 13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा -6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बड़वानी

(ख) तहसील- ठीकरी

(ग) ग्राम-पिपरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.229 हेक्टर.

खसरा

अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्रफल नंबर

(1)

(2)

128/2

0.235

0.225

129/2

0.230

131/1

0.400

131/2

0.080

131/3

0.054

131/4

0.054

131/5

138/1

0.150

138/2

0.120

0.010

139

140

0.125

0.050

141

0.040

148/1

0.040

148/2

0.040

148/3

0.070

148/4

149

0.111

151/2

0.160

0.400

151/4

154

0.080

156/2

0.020

156/3

0.165

228

0.105

0.175

247/2

252/3

0.775

0.205

252/4

0.110

255, 256

योग .. 4.229

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी उप नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना नहर बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-14 , ठीकरी , जिला- बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह, दिनांक 8 अक्टूबर 2013

प्र. क्र. 01 - अ-82 वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- हटा

(ग ) नगर/ग्राम- रमपुरा , भैंसा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.19 हेक्टेयर.

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

खसरा नंबर (1)

ग्राम- भैंसा

227 में से

0.08

ग्राम- रमपुरा

333/1 में से

0.08

333/4 में से

0.08

334/5

0.15

0.05

335में से

338/2में से

0.02

0.23

341 में से

344में से

0.45

451 में से

0.12

योग . 1.19

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- गरेंह अदनवारा बलेह मार्ग निर्माण योजना के अर्जन में आने वाली भूमि हेतु..

4318

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग दमोह में कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 10- अ-82 वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- हटा/पटेरा

(ग ) नगर/ ग्राम- मुहरा/इमलिया रावत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.29 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

खसरा नंबर (1)

ग्राम-मुहरा

0.08

64/2में से

ग्राम- इमलिया रावत

0.02

259/2में से

0.04

270/1 में से

0.06

270/2

0.06

271 में से

0.03

272/2 में से

योग . 0.29

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बंधा- इमलिया- महेबा- रसीलपुर मार्ग निर्माण योजना के अर्जन में आने वाली भूमि हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उप खण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग दमोह में कार्यालय में देखा जा सकता है.

(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 14- अ-82 वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील- पटेरा

(ग) नगर/ ग्राम- इमलिया रावत

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.09 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नंबर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

224/5 में से

0.01

224/3 में से

0.01

224/2में से

0.01

0.03

224/4 में से

230में से

0.02

0.01

196 में से

योग . 0.09

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बंधा- इमलिया-महेबा- रसीलपुर- इमलिया रावत मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी , हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उप खण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग भ/स दमोह में कार्यालय में देखा जा सकता है .

(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4319

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन अपरसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 2 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. क - प्र.भू. -अर्जन- 02-अ- 82- वर्ष- 12-13- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला- सागर

(ख) तहसील- सागर

(ग) ग्राम- बदौना प.ह.नं.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.788 हेक्टेयर .

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.04

685

0.01

686

0.04

687

0.06

717

0.08

718

0.03

723/1

0.03

723/2

0.04

724

0.08

739

0.03

740/1

0.003

740/2

0.05

741

0.01

765/1

0.01

765/2

0.16

828

0.09

829

0.01

169

0.005

173

0.005

174

0.005

170

योग .. 0.788

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- ग्राम आमेट रजौआ मार्ग हेतु ग्राम बदौना का भू- अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सागर एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग क्रमांक -1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

सागर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

क्र. 12221 - भू- अर्जन-13 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- सागर

(ख) तहसील- केसली

(ग ) ग्राम- सूरजपुरा प.ह.नं. 7

(घ) लगभग क्षेत्रफल-114.12 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.34

10

0.36

11

0.60

22/1

0.60

22/3

0.30

0.26

23/22

27

0.67

29

0.17

0.19

32

0.07

76

31

0.20

37/5

0.06

0.28

37/6

37/7

0.62

37/8

0.95

0.04

37/9

37/10

0.81

37/11

0.97 4320

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(2) (1)

37/12

1.08 40/1

2.50 40/2

2.50

2.65 40/3

40/4

2.65

0.17 43

45

4.24

2.50 47

0.35 48

0.72 51

1.05 54/1

1.20 54/2

54/3

1.20

1.20 54/4

1.20 54/5

1.20 54/6

54/7

1.06

1.20 54/8

1.20 54/9

4.05 55

60

0.97

2.04 89

8.80 56/9

56/10

4.21

3.16 56/11

0.40 62

2.00 63/1

1.10 63/3

1.00 67

69

0.11

1.90 72

75

0.23 56/12

1.20 56/13

4.50

0.40 56/14

56/15

0.40

0.40 56/16

56/2

4.36

1.60 56/3

4.85 87

0.82 56/4

1.18 56/5

0.82 88/4

56/6

1.45

(2)

(1)

56/7

1.45

1.45

56/8

57

0.38

0.14

93/2

58

0.38

3.55

93/1

0.11

93/4

59/1

1.12

0.05

79

0.70

90

0.57

91/1

0.30

92/1

59/2

1.13

0.06

80

91/2

0.56

1.01

63/2

0.64

64

73

1.44

66

1.07

70

0.77

81

0.10

0.17

83

0.21

82

0.08

85

0.81

88/1

0.82

88/2

0.81

88/3

92/2

1.10

92/3

1.60

1.23

92/4

1.00

93/3

योग .. 114.12

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है- सूरजपुरा ( मध्यम ) परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 केसली सागर.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व केसली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

4321

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार , दिनांक 3 दिसम्बर 2013

क्र. 985 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दिये गये अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की, उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं:-

अनुसूची

( 1 ) कृषि भूमि का वर्णन-

(क) जिला- धार

(ख ) तहसील-कुक्षी

(ग ) ग्राम-निसरपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 163.00 वर्ग मीटर ( आबादी )

क्षेत्रफल

सर्वे नंबर

(वर्गमीटर में)

(2)

(1)

236/1

84.00

173/1

79.00

163.00

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-" सरदार सरोवर परियोजना ( अंतर्राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब से प्रभावित होने से"

नोट.-1. भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. न. घा. वि. प्रा. मान जोबट संभाग , कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंदसौर, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 02- अ-82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की पनवाड़ी तालाब योजना ( पूरक प्रकरण ) हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मंदसौर

(ख ) तहसील- गरोठ

(ग) ग्राम- पनवाड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.55 हेक्टेयर.

अर्जित संपत्तियों का सर्वे

रकबा

नंबर

विवरण

(हे. में)

(1)

(2)

(3)

23

0.06

0.10

24पै.

0.10

24पै.

28

0.10

0.22

29

कुआ कच्चा 01

0.38

35 पै.

0.10

35 पै.

0.13

40 पै.

41

0.28

97

0.03

0.05

99

1.55

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पनवाड़ी तालाब योजना ( पूरक प्रकरण ) हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , गरोठ जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 09 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 4322

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम- रानीपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

107/1

0.405

योग . 0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना के रायजिंग मेन के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- नसरूल्लागंज

(ग) ग्राम- चींचली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.907 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(1)

(2)

214/1ख

0.032

0.040

214/1क/3

214/2

0.077

0.024

212/1

0.311

264, 265/1/1

0.101

249/3

0.121

249/1

0.153

249/2

0.048

264, 265/3/1

0.907

योग

[ भाग 1 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोंघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की पीपलिया उप नहर भाग निर्माण हेतु.

( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख ) तहसील- नसरूल्लागंज

(ग ) ग्राम- बोरखेड़ा खुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.100 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

80/2ग

0.036

0.130

81, 84 , 86/2/1

0.072

81, 84 , 86/1

0.324

82, 91 , 92/2/2

0.020

82, 91 , 92/2/1

90/2

0.142

90/3/2

0.089

89/2/3/2

0.045

89/2/4

0.032

0.105

89/2/1क/4

0.105

89/1 /1 घ

1.100

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोंघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की चींचली उप नहर क्रमांक -1 भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12- अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की 4323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील- नसरूल्लागंज

(ग) ग्राम-बांकोट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.196 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

177/2/1

0.097

177/1

0.099

0.196

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोंघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की डोभा उप नहर भाग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 13 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख ) तहसील- नसरूल्लागंज

(ग) ग्राम- चींचली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.120 हेक्टेयर .

रकबा

खसरा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.101

90 , 98 , 99, 100/1/2

0.145

90, 98 , 99 , 100/1/1

187/1ख

0.153

0.151

187/2/2

(2)

(1)

0.008

188

213/1

0.105

200

0.194

0.263

201/2 , 202, 203 , 205/1 ,

205/2.

कुल योग 1.120

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोंघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की चींचली उप नहर क्रमांक -2 भाग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 14 - अ- 82-2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- नसरूल्लागंज

(ग) ग्राम- चींचली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.133 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.056

35, 36/1/3

0.077

35, 36/1/2

0.133

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोंघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की चींचली उप नहर क्रमांक -1 भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 15 - अ- 82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 4324

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- नसरूल्लागंज

(ग) ग्राम- इटावाकलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.202 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.202

189/1/1

0.202

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोंघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की बड़नगर उप नहर भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16- अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील - नसरूल्लागंज

(ग) ग्राम- बड़नगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.087 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.299

25/2

0.101

22/2 , 23 , 153/23/1

0.101

22/2, 23 , 153/23/2

[भाग 1 (1)

(2)

0.077

22/2, 23 , 153/23/3

0.073

22/2, 23 , 153/23/4

0.060

22/1/2/1

22/1/1/2

0.089

22/3/4

0.073

22/3/3

0.065

0.060

22/3/1

22/3/2

0.089 1.087

कुल योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोंघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की बड़नगर उप नहर भाग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , नसरूल्लागंज तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील- नसरूल्लागंज

(ग) ग्राम-डोभा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.637 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हे. में) (1)

(2)

0.040

0.125

1/1क/2

0.052

0.008

1/1क/1/2

0.008

1/1क/1/3

1/1ख

0.044

0.162

1/2क

1/2ख

0.198

कुल योग 0.637 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोंघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की डोभा उप नहर भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील- नसरूल्लागंज

(ग) ग्राम- गिलहरी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.182

3,5,6,7/2/ 2

योग 0.182

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोंघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की गिलहरी उप नहर भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- नसरूल्लागंज

4325 (ग) ग्राम- इटावाकलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.528 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.169

28/3

0.089

30, 31/2/3

0.105

30, 31/2/4

0.165

30, 31/1/2

योग 0.528

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोंघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की इटारसी उप नहर भाग निर्माण हेतु .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- नसरूल्लागंज

(ग) ग्राम-डोभा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.312 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

119/1

0.126

0.227

120, 121/6

0.113

120, 121/2

0.032

120, 121/3

0.060

117/4

128/7, 206/128/1 ,

0.137

206/128/2 4326

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(1)

(2)

128/6

0.097

128/4

0.012

128/5 , 206/128/1 ,

0.060

206/128/2

128/8 , 206/128/1 ,

0.040

206/128/2,

0.080

131, 132/1

0.032

133, 134 , 135 , 207/134/5

0.223

133, 134, 135 , 207/134/4

0.073

133, 134, 135 , 207/134/3

1.312

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोंघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की डोभा उप नहर क्रमांक-2 भाग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 21 - अ- 82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सीहोर

(ख) तहसील- नसरूल्लागंज

(ग ) ग्राम-डोभा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में) (1)

(2)

0.170

9/1

0.170

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- घोंघरा मध्यम परियोजना की गोपालपुर वितरिका की डोभा उप नहर क्रमांक -1 भाग निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्र. 2386 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शहडोल

(ख ) तहसील- ब्यौहारी

(ग) नगर/ ग्राम- धरी नं . 1

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.65 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.500

323

0.120

325/1 , 325/2 , 330/2

326

0.310

0.110

327/3क

327/352/2क

327/352/2ख

0.260

327/352/2 ग

327/4, 327/5

0.110

326/355/1

0.140

326/356/1

0.050

326/356/2

0.050 1.650

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बुड़वा हाईलेविल मगरदहा माइनर के कुशमानी सब - माइनर नहर के निर्माण हेतु.

भाग 1 ]

4327

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) के प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 2388 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- ब्यौहारी

(ग) नगर/ग्राम- सथनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.380 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

223/1 ख/1

0.081

224/2

0.121

231/1

0.121

0.093

231/3

0.831

232/2

233/1

0.161

0.089

233/3

0.069

233/4

259/1/1/1

0.121

0.142

259/2

0.065

267

268

0.198

280

0.146

281

0.161

282

0.007

0.220

283

292

0.161

0.006

293

0.259

296/1

296/2

0.081

0.081

297

300/15

0.081 योग .. 3.295

(2)

(1)

मध्यप्रदेश शासन

0.008

221 262/1

0.077

योग .. 0.085

महायोग 3.380

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बुड़वा हाईलेविल मगरदहा माइनर के कुशमानी सब- माइनर नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 2390- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- ब्यौहारी

(ग) नगर/ग्राम- मगरदहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.670 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में )

(2)

खसरा नम्बर (1)

282

0.006

0.275

284/3 , 284/4 , 286/1

284/5

0.028

0.203

285

286/2

0.150

योग . 0.662

मध्यप्रदेश शासन की भूमि

283/1

0.003

287/1

0.005

योग .. 0.008 महायोग .. 0.670

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत बुड़वा हाईलेविल मगरदहा माइनर के कुशमानी सब - माइनर नहर के निर्माण हेतु.

4328

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव राजस्व विभाग जिला रीवा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 10 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 015 - अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-शाहनगर

(ग) ग्राम- शाहपुर कलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.74 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3)

0.02

68

निजी भूमि 70

0.07

निजी भूमि 133

0.01

निजी भूमि 71

0.05

निजी भूमि

0.02

77

निजी भूमि

0.04

74

निजी भूमि 78

0.03

निजी भूमि

0.08

81

निजी भूमि

0.02

88

निजी भूमि

0.05

96

निजी भूमि

0.10

132

निजी भूमि 146/1

0.12

निजी भूमि

0.01

146/2

निजी भूमि

0.08

144

निजी भूमि 130

0.02

निजी भूमि 75

0.02

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-शाहपुर खुर्द तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 022 - अ-82-वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम- मलघन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.02 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

भूमि का प्रकार (3)

(2)

0.02

निजी भूमि

0.02

1927 कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- मलघन तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 105- अ-82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-शाहनगर भाग 1 ]

4329

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(ग) ग्राम- कठई

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-13.13 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

3/1

0.28

निजी भूमि 3/2

0.27

निजी भूमि

0.27

3/3

निजी भूमि 7

0.31

निजी भूमि 8

0.16

निजी भूमि

0.60

9

निजी भूमि 10

0.58

निजी भूमि 12

0.12

निजी भूमि 13

0.86

निजी भूमि 14

0.24

निजी भूमि 15

0.27

निजी भूमि

0.16

17

निजी भूमि

0.26

18

निजी भूमि 19

0.40

निजी भूमि

0.30

20

निजी भूमि 21

0.32

निजी भूमि 22

0.02

निजी भूमि 24

0.08

निजी भूमि 28

0.12

निजी भूमि 29

0.75

निजी भूमि 31

0.39

निजी भूमि 32

0.41

निजी भूमि 33

0.22

निजी भूमि 35

0.21

निजी भूमि 37

0.20

निजी भूमि 39

0.43

निजी भूमि

0.21

40

निजी भूमि

0.10

41

निजी भूमि

0.03

42

निजी भूमि

0.10

43

निजी भूमि 53

0.14

निजी भूमि 54

0.04

निजी भूमि

0.24

55

निजी भूमि 56/1

0.29

निजी भूमि 56/2

0.29

निजी भूमि 56/3

0.28

निजी भूमि 56/4

0.29

निजी भूमि 57

0.39

निजी भूमि 58

0.06

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

59

0.13

निजी भूमि 67

0.20

निजी भूमि

0.18

68

निजी भूमि

0.04

70/1

निजी भूमि

0.16

70/2

निजी भूमि 73

0.61

निजी भूमि

0.20

75/1

निजी भूमि

0.47

75/2

निजी भूमि

0.12

76

निजी भूमि 78

0.32

निजी भूमि

0.01

65

निजी भूमि

13.13

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 109 - अ- 82- वर्ष 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम-पौसी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.83 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

2

0.10

निजी भूमि 3

0.05

निजी भूमि 2/1443

0.10

निजी भूमि 4

0.69

निजी भूमि

0.54

9

निजी भूमि 10

0.05

निजी भूमि 11

0.61

निजी भूमि 4330

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(2)

(3) (1)

0.10

12

निजी भूमि 13

0.09

निजी भूमि

0.12

14

निजी भूमि 16

0.02

निजी भूमि 17

0.11

निजी भूमि 18

0.05

निजी भूमि 19

0.05

निजी भूमि 20

0.09

निजी भूमि

1.80

21

निजी भूमि

0.26

24

निजी भूमि 25

0.16

निजी भूमि 26

0.89

निजी भूमि 27

0.19

निजी भूमि

0.24

28

निजी भूमि 29

0.53

निजी भूमि

0.53

30

निजी भूमि 31

0.05

निजी भूमि

0.41

32

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि .. 7.83

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. पगरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 110- अ-82- वर्ष 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम-मेनहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 13.12 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका

प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.35

2

निजी भूमि 3

0.45

निजी भूमि

[भाग 1 (1)

(2)

(3)

0.60

13

निजी भूमि 18

0.21

निजी भूमि 19

0.08

निजी भूमि 54

0.01

निजी भूमि 60

0.18

निजी भूमि 87

0.40

निजी भूमि

0.13

88

निजी भूमि 92

0.05

निजी भूमि

0.08

95

निजी भूमि 99

0.23

निजी भूमि 14

0.14

निजी भूमि 17

0.12

निजी भूमि 214

0.15

निजी भूमि

0.19

234

निजी भूमि 235

0.05

निजी भूमि 236

0.11

निजी भूमि

0.08

249

निजी भूमि 251

0.01

निजी भूमि

0.15

256

निजी भूमि 15

0.09

निजी भूमि 16

0.12

निजी भूमि 20

0.12

निजी भूमि 23

0.36

निजी भूमि 24

0.10

निजी भूमि 25

0.14

निजी भूमि

0.17

141

निजी भूमि

0.12

21

निजी भूमि

0.10

29

निजी भूमि 40

0.12

निजी भूमि 22

0.11

निजी भूमि

0.20

26

निजी भूमि 30

0.13

निजी भूमि

0.07

28

निजी भूमि 31

0.04

निजी भूमि 33

0.05

निजी भूमि

0.12

35

निजी भूमि 36

0.09

निजी भूमि

0.01

39

निजी भूमि 50

0.04

निजी भूमि 51

0.06

निजी भूमि

0.22

52

निजी भूमि 76

0.11

निजी भूमि 110

0.22

निजी भूमि 131

0.08

निजी भूमि भाग 1 ]

4331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(2)

(3) (1)

132

0.12

निजी भूमि 134

0.03

निजी भूमि 135

0.06

निजी भूमि

0.10

136

निजी भूमि

0.09

137

निजी भूमि 138

0.03

निजी भूमि

0.16

34

निजी भूमि 46

0.09

निजी भूमि

0.03

47

निजी भूमि 53

0.04

निजी भूमि 55

0.04

निजी भूमि

0.02

41

निजी भूमि 42

0.04

निजी भूमि 43

0.02

निजी भूमि

0.05

44

निजी भूमि 65

0.32

निजी भूमि 66

0.17

निजी भूमि

0.08

67

निजी भूमि

0.04

72

निजी भूमि

0.04

74

निजी भूमि

0.06

75

निजी भूमि

0.01

77

निजी भूमि

0.10

79

निजी भूमि 81

0.10

निजी भूमि 82

0.14

निजी भूमि

0.05

84

निजी भूमि 86

0.05

निजी भूमि

0.04

93

निजी भूमि

0.23

97

निजी भूमि

0.10

109

निजी भूमि

0.07

59

निजी भूमि

0.04

61

निजी भूमि

0.19

63

निजी भूमि 100

0.18

निजी भूमि

0.21

102

निजी भूमि 104

0.15

निजी भूमि 106

0.30

निजी भूमि 112

0.16

निजी भूमि

0.07

113

निजी भूमि

0.14

114

निजी भूमि 115

0.03

निजी भूमि

0.20

129

निजी भूमि 130

0.35

निजी भूमि

0.12

142

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

0.29

139

निजी भूमि 140

0.02

निजी भूमि

0.12

210

निजी भूमि 211

0.09

निजी भूमि 212

0.10

निजी भूमि

0.11

213

निजी भूमि 237

0.05

निजी भूमि 247

0.09

निजी भूमि

0.15

257

निजी भूमि

0.02

250

निजी भूमि 253

0.15

निजी भूमि 254

0.15

निजी भूमि 255

0.16

निजी भूमि 10

0.20

निजी भूमि

13.12

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-मेनहा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 112 - अ- 82-वर्ष 2012-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगरह्य

( ग) ग्राम- टीकुल पौंडी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.90 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हे. में)

भूमि का प्रकार (3)

(2)

(1)

583

0.01

निजी भूमि 584

0.02

निजी भूमि 585

0.27

निजी भूमि 586

0.08

निजी भूमि

0.05

588

निजी भूमि

0.03

589

निजी भूमि 4332

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(2)

(3) (1)

0.18

590

निजी भूमि 591

0.10

निजी भूमि 592

0.01

निजी भूमि

0.15

594

निजी भूमि

0.90

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. -मेनहा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 111 - अ-82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम- पिपरिया बराहो

(घ) लगभग क्षेत्रफल-21.53 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का

कुल अर्जित रकबा

प्रकार

(हे. में)

(2)

(3) (1)

0.09

63

निजी भूमि 106

0.12

निजी भूमि

0.02

108

निजी भूमि 65

0.10

निजी भूमि

0.06

103

निजी भूमि

0.06

104

निजी भूमि 105

0.09

निजी भूमि 107

0.03

निजी भूमि

0.05

109

निजी भूमि 110

0.06

निजी भूमि 111

0.12

निजी भूमि 77

0.18

निजी भूमि

0.02

85

निजी भूमि 78

0.18

निजी भूमि 79

0.95

निजी भूमि

0.09

86

निजी भूमि

0.17

88

निजी भूमि

0.04

142

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.29

213

निजी भूमि 87

0.26

निजी भूमि 89

0.11

निजी भूमि

0.81

96

निजी भूमि

0.26

152

निजी भूमि 97

0.42

निजी भूमि

0.55

98

निजी भूमि

0.39

99

निजी भूमि 100

0.39

निजी भूमि 127

0.30

निजी भूमि 132

0.39

निजी भूमि

0.42

134

निजी भूमि 135

0.35

निजी भूमि 141

0.26

निजी भूमि 102

0.40

निजी भूमि

0.12

116

निजी भूमि 117

0.26

निजी भूमि 120

0.20

निजी भूमि 121

0.31

निजी भूमि

0.06

124

निजी भूमि 125

0.70

निजी भूमि 128

0.61

निजी भूमि

0.25

130

निजी भूमि 122

0.04

निजी भूमि 123

0.12

निजी भूमि

0.24

136

निजी भूमि

0.48

138

निजी भूमि

0.25

139

निजी भूमि 144

0.49

निजी भूमि 146

0.15

निजी भूमि

0.21

147

निजी भूमि 208

1.06

निजी भूमि

0.31

149

निजी भूमि

0.48

151

निजी भूमि 157

0.19

निजी भूमि

0.16

160

निजी भूमि 155

0.19

निजी भूमि 156

0.04

निजी भूमि 218

0.17

निजी भूमि 162

0.22

निजी भूमि 165

0.05

निजी भूमि

0.22

199

निजी भूमि

0.30

187

निजी भूमि 188

0.16

निजी भूमि 164

0.25

निजी भूमि भाग 1 ]

4333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(2)

(3) (1)

0.87

178

निजी भूमि

0.20

217

निजी भूमि

0.41

185

निजी भूमि 190

0.30

निजी भूमि 192

0.53

निजी भूमि

0.04

194

निजी भूमि

0.13

196

निजी भूमि

0.04

197

निजी भूमि

0.26

201

निजी भूमि

0.15

202

निजी भूमि

0.07

205

निजी भूमि

0.32

175

निजी भूमि 177

0.14

निजी भूमि 167

0.20

निजी भूमि 173

0.26

निजी भूमि 180

0.13

निजी भूमि 166

0.34

निजी भूमि

0.24

169

निजी भूमि 207

0.15

निजी भूमि 171

0.09

निजी भूमि

0.15

172

निजी भूमि 93/1

0.08

निजी भूमि

0.08

93/2

निजी भूमि 282

0.03

निजी भूमि

21.53

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. -मेनहा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 114- अ- 82- वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम-मरहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.86 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का

प्रकार कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

1.30

2

निजी भूमि

0.32

4

निजी भूमि 10

1.25

निजी भूमि

0.50

12

निजी भूमि 13

0.42

निजी भूमि 14

0.17

निजी भूमि 15

0.15

निजी भूमि 16

0.05

निजी भूमि

0.05

17

निजी भूमि

0.15

113

निजी भूमि

0.16

114

निजी भूमि 117

0.15

निजी भूमि 144

0.19

निजी भूमि 145

0.87

निजी भूमि 146

0.38

निजी भूमि

0.04

148

निजी भूमि

1.26

149

निजी भूमि 150

0.41

निजी भूमि 151

0.03

निजी भूमि

0.17

152

निजी भूमि

0.20

154

निजी भूमि 155

0.67

निजी भूमि 157

0.19

निजी भूमि 158

0.12

निजी भूमि

0.09

159

निजी भूमि 162

0.09

निजी भूमि

0.25

163

निजी भूमि 165

0.27

निजी भूमि 166

0.15

निजी भूमि 167

0.26

निजी भूमि

0.27

168

निजी भूमि 169

0.48

निजी भूमि

0.22

170

निजी भूमि 171

0.30

निजी भूमि 172

0.45

निजी भूमि 173

0.33

निजी भूमि 175

0.11

निजी भूमि 178

0.29

निजी भूमि 180

0.08

निजी भूमि 181

0.06

निजी भूमि 182

0.60

निजी भूमि 184

0.22

निजी भूमि 185

0.27

निजी भूमि 4334

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(1)

(2)

(3)

0.27

186

निजी भूमि 188

1.92

निजी भूमि 189

0.55

निजी भूमि

0.55

191

निजी भूमि

0.50

194/1

निजी भूमि

0.50

194/2

निजी भूमि 197

1.47

निजी भूमि 202/1

0.32

निजी भूमि 202/2

0.30

निजी भूमि 205

0.15

निजी भूमि

0.03

206

निजी भूमि

0.23

185/985

निजी भूमि 18

0.04

निजी भूमि

0.02

119

निजी भूमि 140

0.01

निजी भूमि 141

0.01

निजी भूमि

20.86

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 227- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम- हरदुआ सारसबाहू

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.320 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3) (1)

(2)

758

0.090

निजी भूमि 596

0.090

निजी भूमि

0.140

592

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 0.320

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - हरदुआ सारसबाहूतालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 228- अ-82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-शाहनगर

(ग) ग्राम- गजंदा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.98 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

140

0.30

निजी भूमि 134

0.04

निजी भूमि 135

0.08

निजी भूमि 139

0.21

निजी भूमि 85

0.28

निजी भूमि 89

0.29

निजी भूमि 90

0.10

निजी भूमि 45

0.02

निजी भूमि

0.27

49

निजी भूमि 54

0.11

निजी भूमि

0.07

55

निजी भूमि 46

0.24

निजी भूमि 35

0.18

निजी भूमि 38

0.06

निजी भूमि 70

0.80

निजी भूमि 71/1

0.68

निजी भूमि

0.41

71/2

निजी भूमि

0.44

83/1क

निजी भूमि

0.08

72

निजी भूमि 73

0.07

निजी भूमि 79

0.05

निजी भूमि 80

0.35

निजी भूमि

0.60

83/1 ग

निजी भूमि 66/1छ

निजी भूमि

0.25 5.98

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है . चकरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

4335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खंडवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2013

नस्ती क्र. 39-2013 - एल. ए. भू-अर्जन-प्र. क्र.- 07- अ-82- 12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- सिंधखाल

(घ) अर्जनीय रकबा-3.65 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.20

18/2

0.03

23/1

0.22

25

0.25

26/1

0.35

26/2

28/1

0.01

0.38

31

0.23

55/2

55/3

0.04

56/1

0.05

56/2

0.05

57

0.36

0.01

59/4

0.29

60

0.13

61/1

0.05

61/2

0.67

61/3

0.07

89/1

(1)

(2)

0.06

90/1

90/2

0.16

90/3

योग 0.04 . 3.65

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना 2X600 मे. वा. म. प्र.पा. ज. क. लि. दोंगालिया, जिला- खण्डवा के लिये मुख्य संयंत्र में स्थित एश साईलो तक पहुंच मार्ग निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) -दो श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. दोंगालिया, जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2012-195.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- बैराड

(ग) नगर/ग्राम- अमरोदी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.810 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

सर्वे नम्बर (1)

125

0.050

127

0.070

0.040

132

133

0.050

0.060

226 4336

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(2)

(1)

227

0.100

228

0.070

0.050

266

271

0.080

0.110

272

277

0.090

290

0.170

300

0.080

0.080

301

302

0.090

303

0.100

314

0.050

0.150

315

320

0.150

323

0.170

योग .. 1.810

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2012-201.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क ) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- पोहरी

(ग) नगर/ग्राम- बरोद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.070 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

सर्वे

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.020

338

0.020

339

344

0.090

(2)

(1)

346

0.080

363

0.010

0.040

364

368

0.010

0.010

369

0.080

370

371

0.050

0.010

374

0.060

375

376/2

0.010

0.040

445

0.010

460

0.120

461

462

0.120

463

0.120

0.170

464

466

0.010

0.030

470

479

0.290

0.010

481

482

0.080

0.010

483

0.020

484

485

0.020

0.130

486/2

487

0.090

0.040

488

0.050

534

536

0.050

664

0.010

0.020

668

0.020

669

670

0.010

0.010

671

673

0.010

674

0.060

0.040

677

678

0.010

679

0.040

681

0.040

682

0.030

0.010

688

0.050

692

695

0.010

696

0.040 भाग 1 ]

4337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(1)

(2)

698

0.040

0.060

699

700

0.070

0.010

701

0.010

741

742

0.150

778

0.350

779

0.070 कुल योग 3.070

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2012-207.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील-पोहरी

(ग ) नगर/ ग्राम- गोन्दोलीपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.380 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

451

0.010

459

0.100

460

0.150

464

0.200

467

0.130

478

0.180

495

0.090

497

0.110

499

0.140

(1)

(2)

0.060

510/1

512

0.090

513

0.040

0.050

514

515

0.030

योग .. 1.380

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2012-213.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला-शिवपुरी

(ख ) तहसील-पोहरी

(ग) नगर/ ग्राम- वमनपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.41 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

सर्वे नम्बर (1)

0.07

310/1

310/2

0.09

313

0.26

0.11

319/1

319/2

0.08

360

0.20

361

0.25

368

0.15

369

0.01

0.06

370

371

0.10

372

0.06

373

0.20 4338

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(2)

(1)

0.05

376/1

376/2

0.05

0.04

377

378

0.10

387

0.01

529

0.04

530

0.03

0.13

532

548/1

0.35

556

0.30

557

0.27

558

0.05

559

0.12

636

0.04

0.15

637

638/2

0.12

650

0.24

0.08

651

0.12

657

675

0.01

0.07

676

0.03

677

678

0.11

685

0.08

0.01

686

687

0.09

0.02

688/2

0.06

688/3/1

कुल योग . 4.41

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2012-220 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- बैराड

(ग ) नगर/ग्राम- टोरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.79 हेक्टेयर.

सर्वे

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

843

0.02

1655

0.01

1656

0.15

1660

0.16

0.03

1689

0.21

1691

1692

0.16

1693

0.03

0.13

1700

0.08

1750

1752

0.08

1753

0.03

0.22

1754

1755

0.02

0.01

1759

1761

0.14

0.20

1762

1768

0.04

1782

0.09

0.08

1783

0.04

1784

1785

0.04

1786

0.01

0.05

1846

0.15

1870

0.01

1871 भाग 1 ]

4339

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(2)

(1)

1873

0.03

1876

0.03

1877

0.17

1878

0.24

1879

0.09

1882

0.02

0.05

1885

1887

0.09

1894

0.27

0.20

1901

1902

0.05

1903

0.16

0.20

1904

कुल योग . 3.79

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बैराड जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क्यू- भू-अर्जन- 2013-225.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- पोहरी

(ग ) नगर/ग्राम- पच्चीपुरा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-3.48 हेक्टेयर.

सर्वे

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.02

492

493

0.12

0.14

494

497

0.09

(2)

(1)

498

0.11

505

0.35

508/2

0.65

0.15

560

561/1

0.13

561/2

0.10

568

0.04

571

0.08

572

0.10

573

0.01

581

0.05

582

0.08

592

0.03

603

0.10

0.06

605

619/1

0.04

620/1

0.05

0.18

620/2

620/3

0.07

626

0.12

627

0.17

628

0.10

630

0.09

631

0.05

0.02

641

0.06

643

644

0.11

0.01

645

3.48

कुल योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पच्चीपुरा तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

शिवपुरी , दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्र. भू-अर्जन- 2012-13-1834.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 4340

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इनके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- करैरा

(ग) नगर/ ग्राम- खैराई

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.03 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

(हे. में) अर्जित क्षेत्रफल

(2)

(1)

31/1

0.160

31/2/1

0.050

33/2

0.270

35

0.520

36

0.210

45/1

0.130

45/2

0.130

0.060

46

0.230

49

56

0.070

57

0.170

0.030

58/2

0.220

58/3

58/4

0.240

0.030

98/1

0.240

98/मिन-1

101

0.520

105

0.420

108/1

0.230

124/1

0.030

124/2/2

0.260

124/2/4

0.170

124/2/5

0.170

0.070

138

0.070

139

145

0.030

(1)

(2)

0.020

146

147

0.050

0.120

594/2

594/3

0.110

योग.. 5.030

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-2012-13-1835.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इनके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- करैरा

(ग ) नगर/ ग्राम- श्योपूरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.07 हेक्टयर.

खसरा

अर्जित क्षेत्रफल नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

448/1

0.050

0.100

448/2

448/3

0.090

448/4

0.030

448/7

0.270

484/2

0.170

485

0.210

488

0.150

योग. 1.070

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2012-13-1836 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) 4341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इनके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

( क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- करैरा

(ग ) नगर/ ग्राम- टोडा करैरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.70 हेक्टयर.

अर्जित क्षेत्रफल खसरा नम्बर

(हे. में )

(2)

(1)

467

0.17

0.04

475

476

0.01

0.17

477

0.10

481

0.01

483

0.02

484

485

0.15

0.04

486/1

0.01

493

0.08

494

0.02

495

0.22

496

497

0.14

0.25

498

0.09

499

0.18

502

योग.. 1.70

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- 2012-13-1837 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इनके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- करैरा

(ग ) नगर/ग्राम- निचरौली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.90 हेक्टयर.

खसरा नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

0.15

9

0.09

10

0.02

14

0.08

24

0.10

25

26/मिन-2

0.01

0.07

27

0.19

28/मिन-1

0.05

28/मिन-2

33

0.16

0.07

34

43

0.12

0.12 44

55

0.02

0.28 56

0.01 63

0.15 64

77

0.20 78

0.34

0.01 80

0.22 83

0.26 86

0.26 89

90

0.08 4342

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(1)

(2)

93

0.03

122

0.19

123/1

0.24

123/2

0.07

125

0.01

169

0.30

170

0.08

171

0.08

173

0.43

0.24

174

175

0.01

540

0.08

542

0.05

544

0.03

4.90

योग..

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन- 2012-13-1838 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इनके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- अशासकीय भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख ) तहसील- करैरा

(ग) नगर/ग्राम- टोडा करैरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.71 हेक्टयर.

खसरा

अर्जित क्षेत्रफल नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

392

0.030

0.010

425/मिन-1

0.010

425/मिन-2

0.020

606

(2)

(1)

0.040

607

0.010

608

611

0.030

0.050

612

0.170

614

0.040

615

630

0.040

0.080

631

633

0.130

0.010

634

640

0.080

641

0.110

0.080

644

0.180

645

650

0.170

0.030

658

659

0.020

666

0.010

667

0.040

668

0.040

0.100

670

0.030

681

0.010

686/मिन-2

687

0.030

0.050

688

692

0.010

0.010

693/1

0.010

693/2

696

0.010

699

0.040

700

0.020

701

0.040

702

0.050

0.010

781

782

0.010

0.040

788 भाग 1 ]

4343

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(2)

(1)

789

0.010

0.050

791

0.020

792

0.180

793

0.020

794

0.030

797

0.060

814

1125

0.090

1165

0.100

1202

0.200

1206/2

0.160

1206/3

0.010

1210/1

0.020

1210/2

0.030

0.080

1211

0.280

1228

0.030

1251

1253

0.150

0.100

1256

0.020

1258

1269

0.070

1260

0.020

0.080

1266

योग.. 3.710

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन- 2012-13-1839.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इनके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील- करैरा

(ग) नगर/ग्राम- कालीपहाड़ी

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.88 हेक्टयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

0.04

443

444

0.09

0.02

445

446

0.01

0.07

448

449

0.11

469

0.32

470/1

0.01

471

0.24

0.20

472

0.16

478

0.12

479

0.09

480

0.25

486

0.15

490

0.03

492

0.02

493

0.20

495

496/2

0.41

499/1

0.01

0.19

500

527

0.14

योग.. 2.88

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4344

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्र. 10754- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे अंकित अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

तहसील- ब्यावरा

(ख )

(ग ) ग्राम- शाहपुरा, आशापुरा, बख्तावरपुरा , पनाली एवं परसूलिया.

(घ) क्षेत्रफल -120.076 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

ग्राम-शाहपुरा

2/2

0.468

104

0.342

9/1

0.506

0.200

4

0.250

1.318

10/1/3

8

0.215

9/2

0.278

0.214

10/1/2

6

0.379

10/1/1

0.127

0.158

71/1

72/1

0.224

73/1

0.043

74/1/1

0.043

10/2

1.073

0.456

106

107

1.316

108

0.379

102

0.101

(2)

(1)

0.783

103/1/1

103/1/2

0.633

0.632

103/1/3

103/2

0.481

0.202

241

1.998

239

0.253

238

260

0.474

251/1

0.746

0.443

259

270

0.618

3

0.468

77/2

0.033

71/3

0.199

0.042

73/3

0.033

74/1/3

0.008

74/2/3

0.034

77/3

0.223

72/3

79/1/1

0.143

0.211

232/1

0.649

79/2

0.210

232/2

0.517

79/1/2

0.649

79/3

0.211

232/3

91/1

0.595

5/1

1.151

0.008

74/2/1

0.034

77/1

0.198

71/2

0.223

72/2

73/2

0.042

10/3

0.379

251/2

0.759

157

0.101

265

0.518

1.217

32/1/1

74/1/2

0.043

91/2

0.778

0.961

32/1/2

32/2

1.226

2.478

74/2/2

0.008

योग .. 29.702 भाग 1 ]

4345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(1)

(2)

ग्राम-आशापुरा 22/1

0.190

0.189

0.228 19/2

0.961 25

53/1

0.155 53/2

0.079

0.019 54

20

0.379 21

0.190 4

0.290

0.850 18

3.530

योग

ग्राम-बख्तावरपुरा 2/1

0.031

0.015 4/3

4/4

0.297

0.063 11/4

0.178 12/1

30/2

0.354

0.374 19/2/1

19/2/2

0.419 31

0.018 14/1

0.291 14/2

0.126 2/4

0.010 4/2

0.309

0.077 11/3

5

0.011

0.342 19/1

19/3

0.017 2/2

0.015 4/5

0.307

0.102 12/2

0.025 2/3

0.012

0.010 2/5

4/1

0.339 11/2

0.094

योग . 3.836 (1)

(2)

ग्राम-पनाली

0.019

299/1

438/1

0.043

403/1

0.174

72

0.114

0.202

73

0.202

74

0.164

75

82/2

0.095

0.095

82/1

79/1

0.633

405/2

0.490

0.001

311

0.010

325/5

0.304

4/9

65

0.303

70

0.430

84/1

0.532

0.110

9

10

0.076

32

0.291

0.190

33

34

0.126

0.076

35

0.076

36

405/1

0.602

0.015

405/3

0.076

420

0.607

79/2

0.164

422

299/2

0.019

403/2

0.140

81

0.101

44/1

0.051

0.013

44/2

0.025

45

0.025

46

0.266

47

48

0.063

49

0.038 4346

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(2) (1)

50

0.519 51

0.063

4.566 52

53

0.409 54

0.541 406

0.120 4/1

0.063 76/1/1

0.164 77/1/1

0.056 92

0.760

0.152 93

0.144 94

95/2

0.038 88/1

0.009 71

0.038 80/1

0.228 5/1

0.011

0.082 376/1

66

0.966 80/2

0.228 80/3

0.202 83/2

0.050

0.114 203/2

3/2

0.051 365/1/1

0.012

0.164 436/2

168/1

0.097 3/1

0.197 4/3

0.010 4/4

0.028 76/2

0.599 77/2

0.760 97

0.032

0.089 24

0.063 25

0.076 26/2

0.126 29/2

0.015 214/1

214/2

0.015 215

0.045 (1)

(2)

387/1

0.078

0.019

391/2

392

0.051

37/1

0.234

39

0.683

0.253

40/1

40/2

0.531

41/1

0.114

41/2

0.101

0.367

42

0.620

43

0.203

209/1

183/1

0.010

287

0.012

0.082

393/1

110/1

0.049

298

0.077

216

0.177

0.074

218/2/2/3

218/1

0.304

0.025

369/1

0.304

218/2/1/1

388/1

0.029

4/20

0.442

0.227

218/2/1/2

0.076

218/2/2/1

218/2/2/2

0.085

302

0.018

308

0.003

0.020

314

315

0.028

334/1

0.043

7

0.007

18

0.103

19

0.145

20

0.266

0.114

11/2

0.013

21

0.190

22

0.190

29/1

0.152 भाग 1 ]

4347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(1)

(2) 88/2

0.080 30

0.076 23

0.038 438/2/2

0.073 493

0.353

0.253 4/5

4/6

0.607 55/2

0.088 4/7

1.012 4/8

0.708 365/2

0.025 4/10

0.506 4/12

0.552 4/13

0.759

0.367 4/14

4/15

0.506 4/16

0.607 4/17

0.354 4/18

0.316 4/19

0.329

0.202 379

381

0.202 382

0.152

0.125 383

394

0.177 407

0.349

0.266 408

409

0.126

0.101 410

411

0.215

0.072 412/1

412/2

0.012 57/1/2

0.166

0.006 56/1

0.190 55/3

371

0.051 55/6

0.041 55/4

0.154 203/2

0.485 365/1/1

0.013

(2)

(1)

1.302

431

432

0.114

433

0.139

0.408

434

168/1

0.097

0.221

57/2/2

100/1/1/2

0.009

100/1/2/2

0.005

0.225

57/2/1

0.003

325/3

0.013

86/1

0.202

86/2

0.051

59

87

0.038

418/1

1.274

0.012

418/2

375

0.063

419

0.101

414

0.392

417

0.240

438/2/1

0.046

200/2/1

0.105

0.016

14/1/1

200/2/2

0.105

0.016

14/1/2

83/1

0.051

89/1

0.059

0.119

90/1

91

0.481

0.379

96/2

85

0.751

0.076

333/1

334/2

0.015

333/2

0.076

0.015

334/3

333/4

0.076

334/4

0.015

0.380

5/2

4/21/3

0.133

78/2

0.898 4348

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(1)

(2)

0.204 4/22

0.300 4/23

4/24

0.300 4/25

0.300

0.253 62

58/2/2

0.440 67

0.139 69

0.430 128

0.008

0.029 129

76/1/2

0.056 77/1/2

0.560 77/1/1/2

0.708 56/2

0.006 388/2

0.029 363/2

0.013

0.266 111

0.012 359

100/1/1

0.009

0.005 100/1/2/1

0.222 57/2/3

100/1/1/3

0.009 100/1/2/3

0.004 58/2/1

0.070 12

0.051

0.013 13

0.078 167

27

0.063 28

0.028

0.353 209/2

110/2

0.475 393/2

0.082 200/1/2

0.079 15

0.013 56/3

0.012 57/1/3

0.332 101/2/3

0.013 17

0.051 37/2

0.234 14/2

0.019 (1)

(2)

356

0.025

357

0.025

363/1

0.013

374/2

0.038

374/1

0.076

0.072

387/2

0.044

391

0.252

437/1

437/2

0.101

0.080

89/2

90/2

0.400

96/1

0.144

436/1

0.151

4/21/1

0.265

4/21/2

0.333

0.409

78/1

53.513

योग .

ग्राम-परसूलिया

600/1/5

0.020

604/4

0.072

606/1

0.072

0.005

600/1/2

600/2

0.316

600/5/2

0.103

601/1

0.358

604/2

0.500

0.065

604/7

582

0.051

612

0.075

605

0.300

583

0.038

577/2

0.680

579/1

0.332

0.510

610

562/2

0.075

580/2

0.375

580/3

0.097

580/4

0.411

553/1/14

0.290 भाग 1 ]

4349

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

(1)

(2) 553/1/15

0.420 553/1/16

0.400 553/1/17

0.390 600/6

0.253 600/7

0.253

0.230 606/1

0.075 600/1/3

0.020 600/1/4

600/4

0.070 600/5/2

0.103 604/3

0.065 606/1

0.073

0.063 600/3

581/5/2

0.189

0.020 600/1/6

600/1/7

0.010 600/5/1

0.150

0.219 601/2/1

0.065 604/5

0.020 600/1/8

0.065 604/6

0.072 606

0.020 600/1/9

0.200 553/1/48/1

0.350 553/1/48/2

0.446 611

0.253 281/5/1

573/2

0.151

0.607 574

2.000 570

578

0.373

0.400 579/2

0.164 579/3

0.190 579/4

579/5

0.380

0.367 579/6

569

1.000 618/2

0.351 620/1

0.506

(2)

(1)

620/3

0.049

562/3

0.203

564/2

0.247

0.217

565/2

2.687

552

560

0.187

553/1/50

0.390

0.500

553/1/51

553/1/18

0.420

0.300

553/1/19

553/1/20

0.450

553/1/13

0.390

553/8

0.304

0.759

553/10

0.300

553/11

553/1/35

0.400

553/1/36

0.540

553/1/37

0.390

553/1/38

0.470

0.400

553/1/39

0.450

553/1/40

0.300

553/1/41

553/1/42

0.450

0.390

553/1/43

553/1/44

0.260

0.390

553/1/45

0.390

553/1/46

553/1/47

0.400

553/1/52

0.726

553/1/49

0.408

योग .. 29.495

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ( ब्यावरा तहसील ) .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , ब्यावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 20 December 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-12-20.51.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-12-20.51.Ordinary.