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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 27 December 2013

Type
Ordinary
Gazette no.
52
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2013-12-27.52.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2013- पौष 6 , शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2013

क्र. ई. - 5-832- आयएएस- लीव-5-एक. -( 1 ) श्री अश्विनी कुमार राय , आयएएस . , प्रमुख सचिव " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 4 से 7 दिसम्बर, 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 दिसम्बर 2013 का स्थानीय अवकाश एवं दिनांक 8 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अश्विनी कुमार राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव " कार्मिक "

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मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

क्र ई- 5-803 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री के. के. खरे , आयएएस. , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग को दिनांक 16 से 28 दिसम्बर 2013 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 29 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013 .

4352

(2) श्री के. के. खरे की अवकाश अवधि में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे अपर आयुक्त, ग्वालियर/चंबल संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कमिश्नर, ग्वालियर संभाग का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. के . खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, ग्वालियर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री के. के. खरे द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव कमिश्नर, ग्वालियर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र ई - 5-900 - आयएएस- लीव- 5- एक. -( 1 ) श्री आनन्द कुमार शर्मा , आयएएस . , कलेक्टर जिला राजगढ़ को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री आनन्द कुमार शर्मा की अवकाश अवधि में श्री इलैया राजा टी, भाप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री आनन्द कुमार शर्मा द्वारा कलेक्टर जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री इलैया राजा टी, कलेक्टर जिला राजगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भोपाल , दिनांक 17 अक्टूबर 2013

संशोधन आदेश

क्र. एफ - 19-54-2013- एक- 4.- राज्य शासन द्वारा एम. पी. स्टेट बेम्बू मिशन समिति की साधारण सभा समिति एवं कार्यकारणी समिति के गठन संबंधी जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 13 सितम्बर 2013 में निम्नानुसार संशोधन करता है:-

" एम. पी . स्टेट बेम्बू मिशन समिति की साधारण सभा समिति के अनु. क्रमांक 13 एवं कार्यकारणी समिति के अनु. क्रमांक 7 पर दर्शित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( संरक्षण ) के स्थान पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( विकास ) पढ़ा जावे " .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सरिता बाला, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2013

क्र. ई. -5-887- आयएएस- लीव-5- एक. श्री अभिजीत अग्रवाल, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मैहर, जिला सतना को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2013 द्वारा दिनांक 5 से 12 जुलाई 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .

क्र. ई. - 5-936- आयएएस - लीव -5 - एक. श्री एस. एन . सिंह, चौहान , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2013 द्वारा दिनांक 19 से 26 नवम्बर 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोंसले, अवर सचिव " कार्मिक".

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-1 ( ए) 108-1986- ब- 2-दो. ( 1 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 27 से 30 नवम्बर 2013 तक चार दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 1 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एम . के. मुदगल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रेल, मध्यप्रदेश भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-1 ( ए) 108-1986- ब- 2-दो.-( 1 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भाप्रसे , अतिरिक्त महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत खण्ड 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ पोर्टब्लेयर ( अण्डमान निकोबार ) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. श्री मैथिलीशरण गुप्त स्वयं

पत्नी

2. श्रीमती सविता गुप्त

पुत्री

3. कु. शिवांगी गुप्त

( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे, का कार्य श्री एम. के. मुदगल , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक रेल, म. प्र. भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अतिरिक्त महानिदेशक, रेल, म. प्र. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे , अतिरिक्त महानिदेशक, रेल, म. प्र. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्र. एफ-1 ( ए) 48-2007- ब- 2- दो.- ( 1 ) श्री व्ही . सी. वर्मा, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, पी.टी.सी. भौंरी को दिनांक 23 से 30 दिसम्बर 2013 तक 08 दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 21 एवं 22दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत खण्ड 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " कन्याकुमारी " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

स्वयं

1. श्री व्ही. सी. वर्मा

2. श्रीमती पुष्पा वर्मा पत्नी

पुत्री

3. कु. रूचि वर्मा

पुत्री

4. कु. रश्मि वर्मा

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री व्ही. सी. वर्मा, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री व्ही. सी. वर्मा, भापुसे का कार्य श्री प्रशांत खरे, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ( प्रशासन ) , पी. टी. सी, भौंरी , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. सी. वर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक , पी.टी.सी. भौंरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5 ) श्री व्ही. सी. वर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, पी.टी.सी. भौंरी का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6 ) अवकाशकाल में श्री व्ही. सी. वर्मा, भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. सी. वर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ -1 (ए) 62-2001- ब- 2- दो. श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज शहर, इन्दौर को दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2013 तक चार दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

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(2 ) अवकाशकाल में श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश गुप्ता, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. एफ -1 ( ए) 147-90- ब-2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2013 द्वारा श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 9 से 20 दिसम्बर 2013 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 8 , 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.

(2 ) श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे द्वारा उक्त अर्जित अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

क्र. एफ -1 (ए) 154-1993- ब-2- दो.- ( 1 ) श्री डी. श्रीनिवासराव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तावार्ता ( जी ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर, 2013 तक कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री डी. श्रीनिवासराव , भापुसे की अवकाश अवधि में सुश्री सोनाली मिश्रा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवासराव , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता ( जी ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री डी. श्रीनिवासराव , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता ( जी ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के कार्यभार से मुक्त होंगे .

[ भाग 1 (5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवासराव, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवासराव , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ -1 ( ए) 155-1993- ब- 2-दो.-( 1 ) श्री राजेश गुप्ता, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , संस्कृति विभाग , भोपाल को दिनांक 17 से 20 अप्रैल 2013 तक चार दिवस, दिनांक 17 से 19 जुलाई 2013 तक तीन दिवस एवं दिनांक 16 से 17 अक्टूबर 2013 तक दो दिवस का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 26 से 30 जून 2013 तक पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 18 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाश काल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ-1 ( ए) 164-1994-ब- 2-दो.-( 1 ) सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 10 से 18 दिसम्बर 2013 तक कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे की अवकाश अवधि में श्री डी. श्रीनिवासराव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता ( जी) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे पुलिस द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

4355

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(5) अवकाशकाल में सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे , को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

क्र. एफ-1 (ए) 190-91- ब- 2-दो.-( 1 ) श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन, ग्वालियर को दिनांक 6 से 17 जनवरी 2014 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश 5, 18 एवं 19 जनवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री डी. के. आर्य , भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज , मुरैना द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री एस . एम. अफजल, भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2013

फा. क्र. 1 ( अ ) 3 - इक्कीस - ब ( दो ) 13.- राज्य शासन, श्री बी. के. शर्मा, शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा उनके पद से प्रस्तुत त्याग-पत्र महाधिवक्ता म. प्र . की अनुशंसा अनुसार दिनांक 6 नवम्बर 2013 से एतद्वारा स्वीकृत करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्र. एफ- 27-64-2013-20-2.-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत न केवल 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाना है , अपितु बच्चों को तनाव एवं भयमुक्त रूचिपूर्ण वातावरण में आयु अनुरूप दक्षता भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है. इसके लिए सभी बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति अत्यन्त अपरिहार्य है.

बच्चों के पठन- पाठन में नियमित उपस्थिति के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य शासन का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति को सुनिश्चित और मॉनीटर करें.

प्रदेश के विद्यालयों का समय - समय पर कराये गये विभागीय निरीक्षणों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति, गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के समक्ष अभी भी एक बड़ी चुनौती है.

अतः राज्य शासन, एतद्वारा , जिलों में कार्यरत जनशिक्षकों को उनके क्षेत्र में अध्ययनरत् बच्चों की उपस्थिति के लिये उपस्थिति प्राधिकारी ( Attendance Authority ) नामांकित करती है. यह प्राधिकारी अपने क्षेत्र की सभी बसाहटों के बच्चों के नामांकन, उनकी नियमित उपस्थिति तथा गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने हेतु उत्तरदायी होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. द्विवेदी, उपसचिव..

4356

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स , भोपाल , मध्यप्रदेश-462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 67-146-10- तीन-1391 .- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14- क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक, निगम, इन्दौर जिला इन्दौर के आम निर्वाचन में श्री राधेश्याम , महापौर पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, श्री राधेश्याम को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी इन्दौर के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राधेश्याम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राधेश्याम को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री राधेश्याम से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर ( लिखित अभ्यावेदन ) चाहा गया था. सूचना- पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री राधेश्याम को नोटिस दिनांक 16 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 1 दिसम्बर 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 9 मई 2013 में प्रतिवेदित किया है कि-" सूचना- पत्र व्यक्तिशः तामील किये जाने के पश्चात् प्रतिवेदन दिनांक तक अभ्यर्थी श्री राधेश्याम द्वारा तहसील/ इस कार्यालय में अभ्यावेदन एवं व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है" .

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 19 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया . अभ्यर्थी श्री राधेश्याम उक्त दिवस को उपस्थित नहीं हुए जबकि सूचना- पत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2013 की तामीली अभ्यर्थी श्री राधेश्याम को विहित समयावधि में दिनांक 6 नवम्बर 2013 को कराई जा चुकी है.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राधेश्याम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, इन्दौर जिला इन्दौर का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (वर्ष पांच ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .

भाग 1 ]

4357

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश , भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल , दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्र. 8427-2922- अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-तृतीय सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित- वन क्षेत्रपालों के लिए) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

परीक्षार्थी का नाम

पदनाम अनु-

क्रमांक

(2)

(3) (1)

उच्चस्तर

होशंगाबाद संभाग

1

वन क्षेत्रपाल श्रीमती ज्योत्सना खोब्रागड़े

2

वन क्षेत्रपाल श्री दिनेश यादव

3 श्री मार्तण्ड सिंह मरावी

वन क्षेत्रपाल

वन क्षेत्रपाल 4 श्री रजनीश गौड

वन क्षेत्रपाल 5 कु. अनामिका कनौजिया

6

वन क्षेत्रपाल श्री मानेन्द्र सिंह राणा

शहडोल संभाग

वन क्षेत्रपाल 7 श्री शिशुपाल अहिरवार

वन क्षेत्रपाल 8 कु. सीता जमरा

सागर संभाग

वन क्षेत्रपाल 9 श्री राजेश रन्धावे

वन क्षेत्रपाल 10 श्री दिनेश निगम

11

वन क्षेत्रपाल श्री कुलदीप सिंह ठाकुर

वन क्षेत्रपाल 12 कु. रीतू तिवारी

वन क्षेत्रपाल 13 श्री शैलेन्द्र सिंह तोमर

भोपाल संभाग

वन क्षेत्रपाल 14 श्री तुलाराम कुलस्ते

वन क्षेत्रपाल 15 कु . ज्योति चौकसे

वन क्षेत्रपाल 16 श्री योगेश चौहान

वन क्षेत्रपाल 17 श्री अरविन्द अहिरवार

(1)

(2)

(3) ग्वालियर संभाग

वन क्षेत्रपाल श्री नरेश चन्द्र पाटीदार

18

श्री गौरव नामदेव

वन क्षेत्रपाल 19

वन क्षेत्रपाल सुश्री सोनम गड़पाल

20

वन क्षेत्रपाल कु. दीपमाला शिवहरे

21

वन क्षेत्रपाल श्री सुमन खरे

22

वन क्षेत्रपाल श्री अनुराग तिवारी

23

24

वन क्षेत्रपाल श्री सुशाल सिंह बघेल

इन्दौर संभाग

वन क्षेत्रपाल 25 श्री रजनीश कुमार शुक्ला

वन क्षेत्रपाल 26 श्रीमती सरोज रोज

27

वन क्षेत्रपाल श्रीमती सीमा सिंह

जबलपुर संभाग

वन क्षेत्रपाल 28 श्री राघवेन्द्र गौतम

वन क्षेत्रपाल 29 श्री भुवनेश कुमार योगी

श्री विजय सिंह चौहान

वन क्षेत्रपाल 30

वन क्षेत्रपाल 31 श्रीमती सीमा मरावी

वन क्षेत्रपाल 32 श्री महेश कुमार अहिरवार

वन क्षेत्रपाल 33 श्री कृष्णा वर्मा

वन क्षेत्रपाल 34 श्रीमती त्रिवेणी वरकड़े

वन क्षेत्रपाल 35 श्री हिमांशु अग्रवाल

36

वन क्षेत्रपाल श्री शिल्पी जायसवाल

वन क्षेत्रपाल 37 श्री मुकेश कैन

श्री हरिओम शर्मा

वन क्षेत्रपाल 38

श्री जगदीश प्रसाद वास्पे

वन क्षेत्रपाल 39

वन क्षेत्रपाल 40 श्री नारसिंह भूरिया

वन क्षेत्रपाल 41 श्री अमिचन्द आस्के

वन क्षेत्रपाल श्री विरेन्द्र सिंह अचालिया

42

43

वन क्षेत्रपाल श्री राजकुमार शिवहरे

श्री पारूल सिंह

वन क्षेत्रपाल 44

वन क्षेत्रपाल श्री विवेक कुमार नाग

45

वन क्षेत्रपाल 46 श्री सुरेन्द्र कुमार शेन्डे

वन क्षेत्रपाल 47 श्री शैलेन्द्र तिवारी

वन क्षेत्रपाल 48 श्री आशुतोष अग्निहोत्री

वन क्षेत्रपाल 49 श्री रिवेश कुमार उइके

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

4358

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर , दिनांक 27 नवम्बर 2013

प्र. क्र. 1 - अ- 82-13-14 - भू.अ.अ. बरगी -2 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम क्रमांक 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(4) (1)

(3)

(2)

निपनिया

0.50 सिहोरा

जबलपुर

प.ह.नं. 49 नं. बं. 370

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.

खम्हरिया माईनर के टेल माईनर नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , ईकाई क्र. 2, रानी अवंती बाई सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 2- अ-82-13-14- भू.अ.अ. बरगी-2 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम क्रमांक 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

0.28

सरौली

सिहोरा

जबलपुर

प.ह.नं. 47 नं. बं. 707

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.

दायीं तट नहर की खम्हरिया माईनर की सब - माईनर क्र. 2 नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , ईकाई क्र. 2 , रानी अवंती बाई सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक कुमार पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4359

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

उज्जैन , दिनांक 7 दिसम्बर 2013

क्र. 7916 - भूमि संपादन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमिके संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2) उज्जैन

(1) उज्जैन

(3) उज्जैन शहर

कुल किता-05 कुल रकबा 1.121

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन

(6) उज्जैन बड़नगर मार्ग पर नागदा- उज्जैन रेलखण्ड ( कि.मी. 51 / 22-24) पर रेलवे समपार क्रमांक 25 एवं उज्जैन फतेहाबाद मीटर गेज रेलखण्ड के समपार क्रमांक 8 के बदले रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण के लिये अशासकीय भू- अर्जन विषयक.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 10 दिसम्बर 2013

क्र. 1377 - क- भू.अ.वि.अ.- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील/तालुका नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

(3)

(4)

83.26 (1) दमोह

(2) दमोह

दमोह

योग 83.26

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. ,

(6) दमोह जबलपुर मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु भूमि अर्जन बाबत्.

जबलपुर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दमोह संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमि. , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4360

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्र. 5338 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 30-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिकाविवरण

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) रतलाम

रतलाम

भंवरगढ़ी निजी 06.020 शास . 00.150 योग .. 06.170 (2)

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान) .

प्रस्तावित डुंगरपुर - रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जासकता है.

क्र. 5340- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 31-अ-82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

रतलाम

रतलाम

पलसोड़ी निजी 01.780 शास . 49.010 योग .. 50.790

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान) .

प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

(2) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जासकता है.

क्र. 5342- भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 36-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस 4361

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमिकाविवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(4)

(2)

(1)

रतलाम

रतलाम

(3) सांवलिया- रूण्डी

(5) उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान) .

निजी 22.510 शास . 04.830 योग .. 27.340

प्रस्तावित डुंगरपुर - रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

( 2) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जासकता है.

क्र. 5344- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 39-अ- 82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिकाविवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(4)

(3) सागोद

(1) रतलाम

(2) रतलाम

प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

(5) उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान) .

निजी 02.170 शास . 00.580 योग .. 02.750

( 2) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जासकता है.

क्र. 5346- भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र.44-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमिका विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(6)

(4)

(2) रतलाम

(1) रतलाम

(3) राजपुरा

प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

(5) उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान).

निजी 19.200 शास . 04.490 योग .. 23.690

(2) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जासकताहै.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4362

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना , दिनांक 16 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 20- अ- 82-2012-13 - बन्धा ( भदोरा ) -440.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(4)

(3)

25.543

किता-24

बन्धा ( भदोरा )

(1) गुना

गुना

(2)

(5)

(6) धानबाडी तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , गुना के न्यायालय एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , गुना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथी के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 21 - अ- 82-2012-13 - ग्राम राई- 441.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(3)

(2)

(4) (1)

25.049

किता-38

राई

गुना

गुना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

धानबाडी तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , गुना के न्यायालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथी के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4363

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. -10- पत्र क्र. 573- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(3)

(2)

(4) (1)

मैहर

1.133

अरकण्डी

सतना

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपाधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मैहर, जिला सतना म. प्र.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मध्यप्रदेश कोमाँ शारदा समिति, मैहर मेला परिक्षेत्र के व्यवस्थित विकास हेतु निजी भूमि का अर्जन.

सतना, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन - प्र. क्र. एफ -10 -पत्र क्र. 577 - भू- अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (2)

(3)

(4) (1)

अमरपाटन

सतना

लालपुर

4.152 5.899 0.492 4.024

बर्रेहबड़ा बर्रेह मनीराम बर्रेह पटिला

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपाधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. , अमरपाटन, सतना जिला ( म. प्र. ) .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत सोनौरा उपशाखा क्रमांक 2 , नहर निर्माण हेतु.

भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.-10- पत्र क्र. 580- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैहै अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

4364

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(3)

(2)

(1)

(4) 27.821 नागौद

सतना

5.860

कल्पा पनगरा

5.600

नोनगरा

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपाधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्र. 1 , न.घा.वि.प्रा. , नागौद , सतना जिला ( म. प्र.) .

सतना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ-10- पत्र क्र. 586- भू-अर्जन-08.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (2)

(4) 17.349 उचेहरा

(3) श्यामनगर

(1) सतना

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपाधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , क्र. 7 , न. घा.वि.प्रा. , सतना जिला ( म. प्र. ) .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत दांयी तट की नागौद ( सतना) शाखा नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

रा. मा. - क्र. 1 - अ-82 वर्ष 2013-14- पत्र क्रमांक-584- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में. ) (4) (1) (2)

0.031

बटेसरा

गाडरवारा

नरसिंहपुर

नं. बं. 283 प.ह.नं. 81

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बटेसरा माईनर नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर, संभाग क्र. 1 , करेली.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन ) कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4365

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग गुना, दिनांक 4 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 12- अ-82-2012-13- जमडेरा - 436.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- गुना

(ख) तहसील- गुना

(ग ) नगर/ग्राम- जमडेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.418 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

6/2मे से

0.387

8/4मे से

0.031

योग . 0.418

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - करके की महू तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13- अ -82-2012-13- जालमपुर - 437.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख) तहसील- गुना

(ग) नगर/ ग्राम- जालमपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 104.099 हेक्टेयर.

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

2/1क मे से

0.502

2/1 ख

1.000

0.376

2/2/3 मे से

4/2/1 मे से

1.715

7/2

4.180

7/3

2.090

7/4

4.180

7/5मे से

3.814

7/6

4.180

0.502

7/7 मे से

7/8 मे से

0.439

8/1/1

1.000

8/1/2मे से

0.648

8/1/3

1.000

8/1/4

1.000

8/1/5 मे से

0.822

8/1/6 मे से

0.189

14/1

1.202

14/2

4.180

14/3

2.090

15/2

1.000

21/1/1

2.000

21/1/2

2.000

21/1/3

1.614

2.000

21/1/4

2.000

21/1/5

2.000

21/1/6

2.000

21/1/7

21/1/8

1.000

1.000

21/1/9

2.000

21/1/10

2.000

21/2/1

0.867

21/2/2

2.000

1.000

21/2/3

21/3/1

2.000

21/3/2

0.121

21/5

1.797

27/1/2

2.000

27/1/3

2.000 4366

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

(2)

(1)

2.000

27/1/5

1.000

27/1/6 क

1.000

27/1/6 ख

27/1/7

2.000

1.000

29/3

1.000

29/4

29/5

1.000

1.000

29/6

1.000

29/7

29/8

1.000

1.000

29/9

29/10

1.000

2.000

29/11

29/12

1.000

0.686

31/1 मे से

31/2

1.000

31/3मे से

0.157

31/12मे से

0.551

1.000

31/13

31/14

1.000

31/15

1.000

33/1/7 मे से

0.439

33/1/8 मे से

0.189

33/1/9 मे से

0.178

43/1/1

1.000

2.498

43/15 मे से

43/19

2.763

43/22/2 मे से

0.947

47/3 मे से

1.524

1.098

47/1/1

47/4/1 मे से

0.805

47/4/2

1.000

47/5/1 मे से

0.470

47/5/2मे से

0.408

47/5/3मे से

0.157

47/8/1 मे से

0.230

47/10/3 मे से

0.491

104.099

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - करके की महू तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.

गुना, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 14 - अ-82-2012-13 - मदागनमाफी-439.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- गुना

(ख) तहसील- कुंभराज

(ग) नगर/ग्राम - मदागनमाफी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.325 हेक्टेयर.

सर्वे

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

40

0.297

78/1

0.375

131/2/2

0.990

131/2/2

0.010 कुआं-01

0.637

131/2/1

130

0.310

0.199

132

133/1

0.031

0.032

133/2

0.031

133/3

133/4

0.031

134/1

0.060

134/2

0.060

0.060

134/3

134/4

0.060

6/10/3

0.802

0.767

48/397/2

6/8

0.573 योग .. 5.325

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मदागनमाफी तालाब लघु सिंचाई परियोजना.

(3) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चॉचौडा तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग राघौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्र. 10718 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- नरसिंहगढ़

) ग्राम- भेंसाना , दौलतपुरा , धिंयाखेड़ी, बुखारी एवं मोई (ग

(घ) लगभग क्षेत्रफल-79.948 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

ग्राम-भैंसाना

34/2

0.135

35/2

0.278

36/2

0.545

0.533

38/2

42/1/2

0.173

42/2

0.513

43/2/2

0.351

44/1

0.234

45

0.557

46

0.607

0.290

49

150/2

0.079

47/2

0.556

0.529

61/2

48/3/2

2.961

57

0.060

59में से

1.670

0.259

60/2

62/2

0.460

66/2

0.320

0.750

151/2

2.560

152में से

0.464

153में से

154में से

0.133

(2)

(1)

157/1/1/2

0.081

162/2

0.100

157/1/2/2

0.080

157/2

0.400

1.485

173में से

174

0.384

157 में से

0.661

187 में से

0.673

0.595

188में से

19.476

योग

ग्राम-दौलतपुरा

4/1

0.076

4/20/2

0.991

7/1

1.465

4/3/1/1

1.609

4/3/2/2

0.955

0.692

4/3/3

0.424

4/13/2

4/16/2

0.710

4/23

0.558

1.200

4/27/2

4/29

1.518

1.518

4/30/2

4/35/2

1.651

1.840

6

1.163

17/1/2

0.663

148/2में से

148/3

2.330

19.363

योग

ग्राम-धिंयाखेड़ी

155/1/1

0.592

0.568

155/1/2

योग 1.160

ग्राम-बुखारी

5/1/2

1.131

5/2/1/2

1.000

4.317

6 में से

10

0.089

41/5/2

0.253

41/6/2

0.132

41/7/2

0.157

0.157

41/8/2

41/9/2

0.448 4368

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

(2) (1)

41/10/2

0.400 41/11/2

0.113

0.392 41/12/2

41/13/2

0.220 176/1/2

0.616 187/1

0.114

0.616 176/4/2

180/1

0.114

0.617 176/5/2

180/3

0.038 176/6/2

0.616 180/2

0.114 171

0.405 181

0.316 182

0.215 186

0.038 41/15/2

0.485

योग 13.113

ग्राम-मोई 2/2में से

1.054 2/5

1.012 2/6

0.620 10/2

0.230

1.012 2/7

2/9

0.992 2/10

1.012 2/18

0.506

0.506 2/19

2/20

0.506 2/21

0.433 4/1/2

0.920 4/1/3

0.458 4/2

1.200 7/2

1.741 8/2

2.276

0.508 10/3

17/1

0.072

0.100 4/4में से

4/5में से

0.649 4/7

1.327 32

0.102 4/8 में से

2.194

0.787 4/9

2.529 4/10

0.370 10/4

(1)

(2)

0.263

17/2

9/2

0.450

9/3

1.423

0.110

17/3

34/1

0.195

0.625

28

29में से

0.462

73/1

0.192

26.836

योग

महायोग . .79.948

(

2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना में एम. डब्ल्यू. एल. तक डूब में प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़ , दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्र. 10758 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- राजगढ़

(ग) ग्राम- किशनपुरिया, कालीतलाई एवं जसापुरा (घ) लगभग क्षेत्रफल- 52.209 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम-किशनपुरिया

36/2

0.450

36/3

0.040

0.170

36/4

36/6

0.240

36/7

0.680

0.360

36/8

0.900

36/9

36/10

0.180

0.310

36/11 भाग 1 ]

4369

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

(2) (1)

36/13

0.700 36/12

0.400 36/16

0.100 37/1

0.411 37/4

0.125

0.232 38/1

0.104 41/2/5

0.233 38/2

38/4

0.233 41/2/4

0.104 38/5

0.233

0.104 41/2/3

39

0.164

0.253 41/3

0.253 41/1

40/205

0.063 43/1

1.265 50/2/2

0.759

0.442 50/4/1

0.809 43/2

44/1

0.430 44/2

0.747

0.759 44/3/1

0.496 44/3/2

0.253 50/4/2

0.190

0.089 47/2

48/2

0.482

0.253 48/4

0.051 49/2

0.164 47/3

48/3

0.256

0.075 49/3

0.505 50/2/1

49/1

0.076

0.025 61/1

65/1/1

0.063 50/1

0.900

0.974 50/3

51/2

0.759 52

0.354 53

0.468 41/2/1

0.103 38/3

0.233 41/2/2

0.103 51/5

0.705

(2)

(1)

67/1

0.405

67/2

0.255

188/8

0.290

46

0.710

47/1

0.126

48/1

0.696

0.076

56

57

0.291

58

0.089

54

0.152

55

0.163

0.500

51/4

0.080

63

66

0.264

188/6

0.100

24.027

योग

ग्राम-कालीतलाई

2.220

578में से

3.065

581

600

0.059

602/1

0.087

0.110

604/1/1

606/1/1

0.234

602/2

0.087

604/1/2

0.109

606/1/2

0.234

602/3

0.087

0.110

604/1/3

0.234

606/1/3

602/4

0.131

604/1/4

0.164

0.357

606/1/4

602/5

0.131

0.165

604/1/5

0.358

606/1/5

602/6

0.065

0.082

604/1/6

606/1/6

0.176

692

0.304

0.089

693

694

0.266

702से

2.040

0.065

602/7

0.082

604/1/7 4370

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

(2) (1)

606/1/7

0.179

0.066 602/8

604/1/8

0.083 606/1/8

0.179

0.066 602/9

604/1/9

0.082 606/1/9

0.179

0.329 604/1/10

0.715 606/1/10

3.544 604/2

606/2

0.086

2.000 606/3

606/4

0.759

0.708 608

609/1 से

0.223 610

0.278 614/2

0.253 615/1

0.089

0.025 617/2

695

0.076

0.164 696

0.215 697

0.400 654से

655

0.310 679

0.354 684

0.310 609/2

0.392

0.152 611

612

0.050 613

0.038

0.088 615/2

0.069 618

0.253 614/1

616

0.118 640

0.019 641 से

0.019

0.204 685

686

0.164 687

0.025 688

0.076 689

0.076 690

0.051 691

0.304 698

0.101

0.190 699

700

0.417

योग 25.589

ग्राम-जसापुरा

231/1/2

0.407

0.060

231/4

236/3

0.051

0.135

231/5

1.320

231/6

0.270

231/7 से

0.350

231/8

योग . 2.593

महायोग . .25.209

(

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- किशनपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़ , दिनांक 18 दिसम्बर 2013

क्र. 10795- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- राजगढ़

(ग) ग्राम-कोयला एवं हिनोती

(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.273 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि

ग्राम-कोयला

11

0.498

12

0.405

13

0.512

0.548

14

2.602

15/2

129

0.091

0.202

131

132

0.025 भाग 1 ]

4371

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

(1)

(2)

134

0.04

1.556

136

138

0.114

191

0.379

139

0.013

192

0.342

193

0.342

140

0.215

142

0.266

144

0.025

145

0.430

150/1

0.417

150/2

0.418

0.049

200

0.114

161

162

0.133

164

0.089

167

0.013

168

0.112

196

0.342

165

0.025

180

0.354

0.427

181

183

0.114

166

0.063

198

0.038

205

0.204

206

0.430

184

0.051

199

0.074

0.051

185

186

0.126

187

0.063

0.065

188

190

0.013

190

0.013

189

0.392

योग 12.795

ग्राम-हिनोती

367

0.478

योग . 0.478

महायोग . .13.273

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोयला तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 10797 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- राजगढ़

( ग ) ग्राम- बांकपुरा , कानबे, डेडिंया एवं तिन्दोनिया (घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.130 हेक्टेयर.

नहर में शेष अर्जित भूमि

सर्वे नं.

रकबा

(हे. में)

(1)

(2)

ग्राम-बांकपुरा

543/2

0.506 योग .. 0.506

ग्राम-कानबे

77/4

0.144

77/5

0.144 योग 0.288

डूब क्षेत्र में शेष अर्जित भूमि

ग्राम-डेडिंया

4/2

0.506 योग 0.506

ग्राम-कानबे

107

0.700

108/3

0.100

18/2

0.120

108/1

0.100

108/4

0.100

0.100

108/2

108/5

0.100 योग .. 1.320 4372

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

(2)

(1)

ग्राम-तिन्दोनिया

0.232

3/1

5

0.721

0.232

3/2

0.325

3/3

1.510

योग

महायोग . .4.130

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कानबे तालाब के सीमांकन अनुसार नहर एवं बांध में शेष प्रभावित भूमिहेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आन्नद कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना , दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. एफ. 578 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ ग्राम- बठिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.251 हेक्टर .

खसरा

अर्जित रकबा नं.

(हे. में)

(1)

(2)

1109

0.251

0.251

निजी खाता भूमि योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 578 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- मैहर

(ग ) नगर/ग्राम- बरहिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

1274/1

0.020 0.020

निजी खाता भूमि योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 579 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग ) नगर/ ग्राम- बन्डी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.421 हेक्टर .

खसरा

अर्जित रकबा नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.126

213/1 क

213/ख

0.085

0.121

213/2

0.085

213/1950

214

0.027

0.032

215/1 4373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.028

215/2

0.223

216

0.040

217-219

0.080

221/1

0.080

221/2

222-228/ 1

0.271

0.030

223/2/क/ 1

0.060

223/2/ख

0.415

228/2

228/3-230

0.105

0.008

228/4क

0.090

228/4ख

239/1

0.010

240/1

0.190

240/2

0.030

244/1 ख

0.190

0.382

244/2ख/2

0.441

244/2क/1

0.040

249/1 क-265 / 1

266

0.014

273

0.030

0.120

274

275/1

0.162

275/2

0.162

0.061

275/2क

276/1-277

0.320

276/2

0.190

0.008

277/1

0.165

277/2

4.421

निजी खाता भूमि योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ. 579 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख ) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ ग्राम- महदेवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.679 हेक्टर.

खसरा

नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

53

0.702

54

0.036

55

0.005

56

0.006

0.004

57

58/1

0.359

58/2

0.367

63

0.132

66

0.074

0.129

67/1

0.201

67/2

0.186

68

69/1

0.013

0.006

69/2

76

0.004

77

0.190

78

0.105

0.081

79

88

0.240

89

0.259

0.136

90

0.150

237

238

0.208

0.442

239

0.080

240

0.190

241

0.240

242

243/1

0.092

0.248

243/2

0.006

244/1

0.110

279

282

0.180

0.004

291

0.337

292/1 क

292/1ख

0.085

292/2

0.018

0.050

293

0.400

294

295

0.250

0.040

296/2

0.200

298/2

0.093

299

300

0.010

0.061

301/1 4374

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

(2)

(1)

0.221

301/2

302/1

0.262

302/2

0.169

303/1क

0.080

303/1 ख

0.055

0.030

303/2

0.089

305/2

306/1

0.125

0.117

306/2क

306/2ख

0.288

0.014

307/1

307/1ख

0.096

307/2

0.137

0.160

308

309/1क

0.042

0.065

309/ 1ख

8.679

निजी खाता भूमि योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ. 579 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- नागौद

(ग) नगर/ग्राम- शिवराजपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-26.989 हेक्टर.

खसरा

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

नं. (1)

0.006

469/3

470/1

0.720

0.760

470/2

0.200

471/1

0.332

471/2

472

0.036

(1)

(2)

473

0.024

474

0.030

0.101

475

0.070

476/1ख

0.017

476/2/1

0.292

529/1/1

0.251

530/1/1

530/3

0.250

0.012

534/2

0.030

535

0.101

536

0.120

537

538

0.013

539

0.520

0.204

541/1/क

0.982

541/1 /ख

0.740

541 /1 /ग

0.013

543/1

0.020

543/2

0.032

544

0.008

545/2

0.020

545/3

0.008

545/4

0.035

564/1/2

0.156

565/2

0.009

566/1

566/2

0.251

5681डी/ 1

0.478

0.389

568/1 क/2

0.021

568/2

0.360

571/1

0.020

571/2

0.010

572

573/1

0.567

0.007

573/2

0.022

915

0.038

916

0.190

917

0.024

918

0.125

919/1

0.061

919/2

0.061

919/3

0.024

920

0.047

921/1

0.009

921/3/1

0.007

921/3/2

0.004

921/3/3

0.103

922 4375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2) (1)

0.088 923

0.239 924

0.040 925

0.023 929

0.053 930

0.062 931/1

0.061 931/2

0.016 932/1

0.058 932/2

0.010 934/13/1

0.494 934/1/2

0.366 934/1 त्र/3

0.280 934/1 व

0.018 934/2

0.050 938

0.014 939/2/940

0.048 941/1/1

0.040 941/1/2

941/2

0.069

0.069 941/3

0.069 942

0.243 943

0.020 944

945

0.074

0.230 968/1 क

0.235 968/ 1ख

0.332 968/2

968/3

0.073

0.017 969/1

0.103 969/3

969/4

0.105

0.016 971

0.132 990

992/1

0.032

0.040 992/2

0.053 992/3

0.049 992/4

0.068 992/11

992/12

0.052

0.032 993/1

0.008 992

0.060 994

0.026 1012/1

0.180 1013/1

0.121 1014/1

0.061 1014/2

0.121 1015

0.202 1016

0.042 1017/1

(2)

(1)

0.023

1017/2

1023/1

0.486

0.089

1023/2

1024

0.336

1025/1

0.030

0.049

1025/2/2

0.170

1026

1027

0.326

0.142

1028

0.247

1029

0.223

1030

0.027

1031

0.024

1035/1

0.036

1035/2

0.082

1053

1054

0.764

0.405

1055

0.126

1056

0.260

1057/1

0.680

1057/2/ख

0.152

1057/ 2/ग

0.028

1060/2/1

0.024

1060/2/2

0.040

1060/4

0.066

1060/5

0.081

1060/6

0.172

1079

0.172

1080

0.172

1081

0.174

1082

0.005

1300/1/क

0.073

1300/3

0.086

1300/4

0.099

1300/5

1300/6

0.110

0.060

1300

0.077

1302/1

0.024

1302/2

1303

0.031

0.020

1306/1

0.024

1306/2

1306/3

0.073

0.081

1307/1 क

0.081

1307/ 1ख

0.214

1307/2

1308

0.045

0.074

1309

0.009

1310/1

0.020

1313 4376

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

(1)

(2) 1316/1

0.162

0.006 1316/2

0.089 1317/1

1317/2

0.251 1317/3

0.048 1317/4

0.089 1317/5

0.101 1317/6

0.101 1317/7

0.141 1317/8

0.028

0.028 1320/1

0.032 1320/2

1320/3

0.032 1321/1

0.028 1321/2

0.057

0.020 1322/1

1322/2

0.036 1323

0.016 1324

0.028

0.067 1603/1

1604/2

0.092

0.008 1604/5

1607/1

0.019 1607/3

0.008 1608/1

0.065

0.065 1608/2

0.086 1611/1

1611 /2/क

0.068

0.138 1611/2/ब

1611/4

0.043 1613/2क

0.248 1613/2व

0.530

0.032 1614/1/क

0.024 1614/ 1 /ख

0.008 1614/1 /ख/ 1

0.057 1614/1 /ख/2

0.543 1614/1 ग

0.024 1614/1 त्र

0.008 1614/1 /ब/1

1614/1 /ब/2

0.057 1614/1 /स

0.034

(2)

(1)

0.010

1615/1क

0.021

1615/2

0.104

1616/1 अ

0.042

1616/9ख

1624/1

0.162

1624/2क

0.145

1624/2ख

0.081

0.765

1625

0.006

1626

0.098

1649/2

0.032

1650

0.420

1653

1654/1

0.105

1654/2

0.108

0.202

1655

1656

0.344

0.102

1657/2

1660/2

0.089

निजी खाता भूमि योग 26.989

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहगढ़, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 13 - अ- 82- वर्ष 2012-13 पत्र क्र.-582 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 4377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- गोटेगांव

(ग ) नगर/ ग्राम- सुकरी नं. बं. 580

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.380 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

(1)

145

82

71

अर्जित रकबा (हे. में) (2) 0.180 0.080 0.120 0.380

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर डोभ जलाशय नहर निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 14- अ- 82- वर्ष 2012-13 पत्र क्र.-578- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- गोटेगांव

(ग) नगर/ग्राम- डोभ नं. बं. 225

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.310 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

0.053

40/2

0.091

(1) 45 44

अर्जित रकबा (हे. में) (2) 0.018 0.148

60/2-3-4

योग . 0.310

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर डोभ जलाशय नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16 - अ- 82 - वर्ष 2012-13 पत्र क्र.-580- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील-गोटेगांव

(ग) नगर/ग्राम- बम्हनी नं. बं. 365

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.679 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

0.683

121/3

121/5

0.996

योग . 1.679

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बम्हनी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव में किया जा सकता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. भू- अर्जन-प्र. क्र.-1-अ-82-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- बल्देवगढ़ 4378

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

(ग) नगर/ग्राम-057 सुजानपरा खास

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर ) - 5.007 हेक्टर .

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.518

2042

2043

1.294

2047

0.247

0.042

2046

0.082

2041

2057

0.690

0.320

2164

2165

0.219

2057

0.109

2058

0.032

0.090

2068

0.304

2059

2060

0.049

0.102

2062

0.040

2061

2055

0.084

2056

0.061

0.307

2162

2167

0.162

2168

0.166

2169

0.049

0.040

2170

योग .. 5.007

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- राजनगर तालाब योजना के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-6-अ-82-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख) तहसील- खरगापुर

(ग) नगर/ ग्राम-089 पथरगुवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर ) - 0.100 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

5/1

0.050

0.050

5/2

0.100

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पथरगुवां तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-7-अ-82-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- खरगापुर

(ग ) नगर/ग्राम-088 गैंती

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर) - 17.242 हेक्टर.

खसरा

नं.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

3

0.100

0.220

3/स/1 भाग 1 ]

4379

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.100 3/द

10/1/1

0.230 10/1/4

0.120 12

1.969 13

0.995 14

0.364

0.555 15

16

0.016 17

0.061 18

0.388

0.571 19

23

0.713 20

0.012 21

0.162 22

0.449

0.498 24

25

0.020 32

1.145 33

0.093

0.024 34

35

0.174 36

0.281 37

0.380 38

1.096

0.060 39

40

0.236

0.073 41

0.178 42

43

0.295 44

0.105

0.060 45

0.470 46

47

0.117 48

0.125

0.061 49

50

0.129

0.135 51

52

0.024 53

0.149 54

0.010 69

0.200 70

0.190

0.234 71

1.890 80/1/1

(2)

(1)

80/1/2

0.450

79

0.676

26

0.200

0.225

27

0.002

28

30

0.184

0.028

31

17.242

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है - पथरगुवां तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 16-अ-82-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- बल्देवगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- लमेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.427 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नं.

(हे. में)

(2)

(1)

0.128

193/1

0.486

194/1

196/1

0.309

200/1

0.150

225

0.040

224

0.028

190

0.287

189

1.408

0.166

192 4380

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.918 191

188/2

0.648 193/2

0.127 194/2

0.485 196/2

0.310 200/2

0.135

0.080 183

0.245 688 ग

205

0.304 210

0.178 213

0.080 202/4

0.163 202/2

0.380 202/3

0.380 197

0.450 199

0.878

1.400 682

0.060 233

0.065 234

0.020 235

216

0.215 222

0.122 692

0.043 221

0.040

0.324 188/1

0.020 248

238

0.084

0.078 228

232

0.076 237

0.024 236

0.162 173

0.090

0.081 177

0.101 176

180

0.069

0.113 179

178

0.061

0.035 182

0.254 215

0.060 185

0.054 178

0.060 691

692

0.043 206

0.230

(2)

(1)

212

0.220

0.110

187/2

187/1

0.207

186

0.082

203

0.032

0.713

688 च

223

0.316

14.427

योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है-खौड़ेरा -2 तालाब के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू- अर्जन-प्र. क्र.-17-अ-82-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- बल्देवगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- खौड़ेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-45.008 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नं.

(हे. में)

(1)

(2)

0.010

28

0.110

30

35

0.146

36

0.304

0.047

39

40

0.069

0.081

41

42

0.020

0.210

43 भाग 1 ]

4381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

(1)

(2)

0.410 44

0.125 45

0.541 46

47

0.138 48

0.030

0.016 49

50

0.032

0.028 51

0.223 52

0.045 53

54

0.298 55

0.320

0.211 57

0.036 58

0.125 59

0.057 60

0.267 62

63

0.174

0.028 64

0.032 65

66

0.401

0.344 68

0.178 69

0.151 70

0.166 71

71

0.114 72

0.466

0.142 73

0.109 74

0.032 75

1.100 76

77

0.199 78

0.505 79

0.938

0.500 80

81

0.129 82

0.906

0.081 83

84

0.139

0.263 85

0.036 86

(2)

(1)

0.129

87

0.438

88

0.299

89

0.466

91

92

0.117

0.210

93

0.040

94

0.081

95

96

0.143

97

0.113

0.101

98

0.020

99

0.336

100

101

0.320

102

0.170

103

0.125

104

0.105

105

0.101

0.773

106

0.121

106/732

0.113

107

0.232

108

0.125

109

110

0.129

111

0.275

0.090

116

0.030

117

0.024

119

120

0.047

121

0.104

124

0.186

0.220

126

127

0.310

129

0.530

130

0.380

0.128

131

132

1.234

0.008

133

134

0.591

0.890

135

136

0.231 4382

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

(2) (1)

0.182 138

0.567 139

0.032 140

0.543 141

0.101 142

0.028 143

144

0.024 145

0.101

0.040 146

147

0.470

0.032 148

149

0.587

0.036 149/718

0.664 151

152

1.173 152/73/2

0.400

0.361 152/733/1

0.400 152/733/3

0.020 153

0.024 154

0.729 155

156

0.530

0.081 157

0.081 158

0.053 159

0.660 160

0.198 90

162

0.065 163

0.082 165

0.069 166

0.016

0.243 170

171

0.121

0.129 172

0.100 174

175

0.140

0.134 359

0.470 360

1.267 361

(2)

(1)

0.796

364

2.878

365

0.105

367

0.146

369

370

1.339

0.777

371

379

0.092

362/1

0.100

362/2

0.100

362/3

0.100

362/4

0.100

0.250

372/1

372/10

0.204

0.250

372/2

372/3

0.250

372/4

0.712

372/6

0.300

0.600

372/8

0.500

372/9

373/1

0.957

0.957

373/2

0.237

374/1

0.238

374/3

377/2

0.300

0.212

377/3

0.306

377/7

0.020

378/8

0.112

175/2

योग 45.008

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- खौड़ेरा -2 तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. भू- अर्जन-प्र. क्र. 7-अ-82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील - हटा

(ग ) नगर/ग्राम- निवाई माफी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1297.56 वर्गमीटर.

मकान मालिक का नाम

मकान का अर्जित रकबा ( वर्गमीटर में )

अधिगृहित मकानों की संख्या

(1)

(2)

01 सरदारी बहू पति लाडले अहिरवार

01 बबलू पिता मनधतिया

01 गुदियां पति शिवचरन अहिरवार

01 गुठला पिता धनुआ अहिरवार

01 हरिराम पिता भगुन्ता फुलबाई पिता भगुन्ता

01 हरिदास पिता हीरा अहिरवार

01 गिरजा पिता हीरा अहिरवार

01 कृपाल पिता लछमन अहिरवार

01 बारेलाल पिता जीरा अहिरवार

01 टीकाराम पिता लटोरा अहिरवार

01 रामकिशुन पिता वारेलाल अहिरवार

01 किलोरी पिता हीरालाल

01 उमराव पिता कन्छेदी

01 मुन्नी पिता हीरा

01 पुरषोत्तम पिता गनेशा

01 डालचंद पिता सुन्दर लाल

01 स्वामी प्रसाद पिता गंगाप्रसाद

01 भगोला पिता पिरवा

01 भुजैया पिता चिन्ता

01 आशाराम पिता टूडा

01 तुलाराम पिता हरीराम

01 रामदास पिता तांतू

01 कुसुमरानी पति गुल्लन खरगराम पिता सरूवआ

01 लोकमन पिता सुन्दर

01 जगमोहन पिता अन्तू

01 शाला भवन नया

01 शाला भवन पुराना

योग . 27

(3)

40.72

41.39

62.50

29.40

12.60

90.00

31.20

93.60

39.73

32.16

45.44

34.04

44.10

16.65

26.25

72.10

26.40

62.04

13.34

36.00

40.00

60.06

57.19

80.65

19.14

130.86

60.00

1297.56

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पिपरिया जलाशय निर्माण में ग्राम निवाई माफी के मकानों एवं भूमि के अर्जन में आने वाली भूमि.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(3 )

4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(

(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4384

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 16 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 1 - अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

(1) (2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

15.500

कदारी

छतरपुर

छतरपुर

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर

ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 24- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- लवकुशनगर

(ग) ग्राम- बगमऊ

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.599 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.005

622

0.005

612/1

612/2

0.005

610/1

0.036

610/2

0.036

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(1)

(2)

553

0.005

541

0,005

1190

0.005

0.010

58

57

0.070

771

0.015

1192

0.005

1613

0.015

1616

0.010

1806/2/2

0.005

0.005

1811

1816

0.015

1329

0.005

555

0.042

1629

0.300

योग .. 0.599

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4385 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्र. 46 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(1)

(2) (3)

(4)

बिल्हैटी

ग्वालियर ग्वालियर

योग :

0.200 0.200

कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. -2 , ग्वालियर.

हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतलामाता शाखा नहर के निर्माण हेतु.

नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

आगर मालवा, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्र. भू- अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

निजी

योग

(6)

(7) (1)

(2) (3)

(4)

(5)

0.026

0.026

खैराना

आगर सुसनेर

कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , शाजापुर.

नोटः- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

4386

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

[भाग 1 क्र. भू- अर्जन-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

निजी

योग

(4)

(5) (1)

(2)

(3)

खेजडी

1.499

आगर

1.499 सुसनेर

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(6)

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , शाजापुर.

कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.

नोटः- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल

योग

निजी

(5) (1)

(3)

(4)

(2)

0.283

कोठडा

आगर

0.283 सुसनेर

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(7)

कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , शाजापुर.

नोट:- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

योग

निजी

(3)

(4)

(5) (2)

कादमी

0.096

0.096 (1) आगर सुसनेर

(7)

(6)

कार्यपालन यंत्री जल

कीटखेडी बांध परियोजना

नहर निर्माण हेतु.

संसाधन संभाग , शाजापुर.

नोटः- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

4387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 583- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) सतना मझगवां

5.500 1.200

वनसाकर गोपालपुर

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.

वनसाकर तालाब योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. 8682 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2)

(4) सिवनी

6.87 सिवनी

(3) पीपरडाही

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4388

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

गुना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 16 - अ- 82-2012-13 - बिरयाई - 453.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)

(3)

(4)

बिरयाई

(2) कुंभराज

(1) गुना

0.105 0.230 0.335

398 446/3 कुल योग (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राघौगढ़

(6) बिरयाई तालाब निर्माण योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमिओं का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , चॉचोड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) चॉचोड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

प्र. क्र. 17- अ- 82-2012-13 - वीरपुर -454. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)

(1) गुना

(2) कुंभराज

(3) वीरपुर

(4) 51/2 0.335 110/1 0.773 110/2 0.581 104/125 0.065 कुल योग 1.754

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राघौगढ़.

(6) बिरयाई तालाब निर्माण योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमिओं का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग - राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) चॉचोड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) , चॉचोड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

भाग 1 ]

4389

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 18- अ-82-2012-13 - गूजरखेड़ी वीरान- 455.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)

(1) (2)

(4)

(3)

गुना कुंभराज गूजरखेड़ी वीरान

17/1 क 1.500 17/2 0.600 15 0.400 योग 2.500

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़.

भोजपुरा तालाब निर्माण योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमिओं का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , चॉचोड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) , चॉचोड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 19 - अ- 82-2012-13- भोजपुरा- 456.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)

(3)

(2)

(1) गुना कुंभराज भोजपुरा

(4) 83 योग

0.500 0.500

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़.

भोजपुरा तालाब निर्माण योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमिओं का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग - राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) चॉचोड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) चॉचोड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4390

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्र. भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र.- 01 - अ-82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(1) नीमच सिगोली

(3) बोरदिया बाण्दा

(4) 4.600 1.097 योग . 5.697

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग नीमच.

(6) बोरदिया सिंचाई योजना के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, नीमच, भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड जावद एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, नीमच के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकाससिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर , जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंदसौर, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

ई. क्र. 104-2013 - प्र. क्र. 16- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना क्रमांक ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3)

(1)

सीतामऊ

मन्दसौर

(4) 1.600 0.200

कराडिया विशनिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मंदसौर.

कराडिया तालाब योजनांतर्गत तालाब डुब क्षेत्र हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड सीतामऊ , जिला मंदसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4391

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्र. 4-अ -82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- इंदरगढ़

(ग) ग्राम- पचोखरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.06 हेक्टेयर.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

खसरा नंबर (1)

0.08

184/1, 184/3

0.10

193/1

0.20

195

202

0.12

203/1

0.03

203/2

0.04

0.14

200/1 , 200/2 , 200/3 , 200/4 , 200/5

0.04

211

0.05

212

213

0.06

214

0.10

215/2, 215/5

0.10 योग .. 1.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है .- श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , सेंवढ़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्र. 694- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम- पिपलझोपा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.465 हेक्टर.

रकबा (हे. में) (2)

खसरा नम्बर (1)

0.040

13

0.555

12

0.265

18/1

165/1

0.180

0.090

165/3

0.045

165/2

0.290

170/1

योग .. 1.465

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला - खरगोन भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 695- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 4392

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम- कसरावदखुर्द

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.562 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

764/3/1

0.138

766/1

0.202

0.222

798/1

योग . 0.562

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला - खरगोन भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 24 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्र. 11055 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग ) नगर/ ग्राम- केवलारीसंभा, प.ह.नं. 03, ब.नं. 32, रा.नि.मंडल-चौरई

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 05.223 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

खसरा नम्बर

(हे. में)

(1)

(2)

2.096

49/1-2

0.182

49/3, 50/1

51/1 ग

0.183

0.136

35/7 , 36/7 , 37/7

0.135

35/9 , 36/9 , 37/9

0.182

49/5, 50/3

51/3

0.182

0.135

35/2 , 36/2 , 37/2

0.136

35/8 , 36/8 , 37/8

0.182

49/6, 50/4

0.182

51/4

0.270

35/5 , 36/5 , 37/5

0.182

49/7, 50/5

51/5

0.182

0.270

35/6 , 36/6 , 37/6

0.299

35/3 , 36/1 , 37/1

0.299

35/4 , 36/3 , 37/3

योग .. 05.223

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले कृषकों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि के अर्जन के सम्बंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

4393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन- संभाग क्रमांक -1 , चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना विस्थापन एवं पुनर्वास उपसंभाग सिंगना तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 11056- भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- मोहखेड

(ग ) नगर/ग्राम- भाजीपानीखुर्द, प.ह.नं. 38, ब.नं. 428 रा.नि. मंडल-सावंरी

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.053 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हे. में ) (2)

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

281/3

योग . 0.053 आम 1 , महुआ 01 0.053

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बुचनई जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव परियोजना नहर उपसंभाग क्रमांक- 2 छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 11057- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

(ग) नगर/ग्राम- जामलापानी , प.ह.नं. 21/10, ब.नं. 154, रा.नि. मंडल-सौंसर

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.140 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हे. में)

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 113/2

(2) 0.140 योग .. 0.140

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सातकीनाला जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

4394

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग सौंसर जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

क्र. 11058 - भू- अर्जन -2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील - हर्रई

(ग) नगर/ग्राम- साठिया, प.ह.नं. 18/51 ,

ब.नं. 81

रा.नि. मंडल- हर्रई

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.550 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

प्रस्तावित रकबा खसरा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

285

01.550 योग .. 01.550

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पापडा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खंडवा, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

नस्ती क्र. 257-2013- एल. ए. भू-अर्जन-प्र. क्र. 01 -अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम- गोराड़िया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.36 हेक्टेयर.

अर्जनीय रकबा

खसरा नंबर

(हे. में) (2)

(1)

104/3

0.07

105/1

0.25

106/1

0.03

0.12

106/2

106/3

0.06

160/1

0.07

161/1

0.49

0.27

163

योग. 1.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म . प्र. पा. ज. क. लि. खण्डवा, सुरगांवबंजारी से बीड़ तक रेलमार्ग के निर्माण के अंतर्गत ब्रिज क्र. 25 के पहुंच मार्ग एवं डायवर्सन मार्ग हेतु.

4395

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल-दो) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

नस्ती क्र. 258-2013- एल. ए. भू-अर्जन- प्र. क्र. 02- अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- पुनासा

(ग) ग्राम-कोड़ियाखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.96 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा (हे. में)

(2)

(1)

5/1

0.26

5/3

0.09

0.28

5/5

5/7

0.11

12/7

0.11

20/4

0.03

0.06

20/5

0.02

20/10

योग.. 0.96

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म. प्र. पा. ज. कं. लि. खण्डवा, सुरगांवबंजारी से बीड़ तक रेलमार्ग के निर्माण के अंतर्गत ब्रिज क्र. 25 एवं 26 के पहुंच मार्ग एवं डायवर्सन मार्ग हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल - दो ) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

क्र. 10851 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- राजगढ़

(ग) नगर/ ग्राम- मोतीपुरा ( खाती )

(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.087 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

95

0.986

97/1

0.159

97/2

0.104

0.078

97/3

100

0.076

101

0.645

106/1

0.165

106/2

0.164

107/1

0.038

107/2

0.038

0.038

107/3

108/1

0.116

0.036

108/2

0.291

109

0.178

110/1

110/2

0.126

112

0.177

103/1

0.133

104/1

0.139

118/2

0.847

0.474

119/1

120/1

0.354

0.500

130/1

144/1

0.025

0.133

103/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

4396

(2)

(1)

0.139

104/2

0.475

119/2

0.354

120/2

0.500

130/2

0.026

144/2

0.202

105

0.379

113

0.885

115

0.582

116

0.379

122

0.519

142

0.025

143

0.372

123/1

0.259

123/2

0.259

123/3

2.074

0.125

124

0.375

126

0.924

1/1/2

0.316

75/2/9

0.987

146

0.101

150/3

0.810

150/4

17.087

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मोतीपुरा (खाती) तालाब योजना निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि के निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्र. 8760 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- नैनपार, प.ह.नं. 86/51 , ब. नं. - 311

रा.नि.मं.-सिवनी-1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.02 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.40

66/1

0.50

63

0.01

64/1

0.01

64/2

0.09

62

0.30

51

0.08

52

0.15

50/2

0.28

50/3

0.13

49/1

0.03

49/2

0.53

247/1

0.02

247/2

0.35

241/4

0.10

241/3

0.47

241/5

0.02

241/7

0.75

223/1

0.20

238

0.85

237/5

0.61

237/4

0.05

237/3

0.55

236

0.12

235/2

0.60

235/1

0.43

233/2

0.36

232

231

0.03 योग .. 8.02

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

4397

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील- चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता हैं.

क्र. 8760- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- फुलारा, प.ह.नं. 121 , ब. नं. - 370 रा.नि.मं. -सिवनी-1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.190 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.13

259

0.50

260/1

0.42

275/7

275/3

0.24

270

0.10

273

0.28

269/2

0.01

272/1

0.10

280/2

0.31

280/3

0.25

283

0.05

0.26

282/1

282/2

0.22

0.68

299

(2)

(1)

0.84

298

296/1

0.16

296/2

0.02

293

0.30

294

0.32 योग . 5.19

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता हैं.

क्र. 8760 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

1

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- कारीरात , प.ह.नं. 87, ब. नं. -59 रा.नि.मं. -सिवनी-1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.120 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

290/1

0.36

290/2

0.10

0.68

289/2

0.11

289/1

0.02

288/2 4398

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

(2)

(1)

276

0.22

0.26

277/2

273

0.37

279

0.29

0.01

272

0.01

280/1

269/3

0.36

0.15

266/1

266/2

0.09

264

0.39

0.06

261

0.03

262

260

0.01

0.02

325/1

0.07

326

327

0.21

328

0.24

0.10

428

0.72

429/1

0.02

429/2

427

0.01

0.40

440/1

440/2

0.40

0.33

460

442

0.21

443/2

0.10

0.39

443/3

0.29

445/1

0.02

445/2

0.82

448/1

0.04

447

0.01

449

454

0.20

योग . 8.12

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता हैं.

क्र. 8760- भू- अर्जन -2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग ) नगर/ ग्राम- करहैया, प.ह.नं. 118, ब. नं. -48 रा.नि.मं. - सिवनी-1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.69 हेक्टेयर .

खसरा

नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

232

0.98

0.04

229

0.11

228/2

0.21

228/3

226

0.30

0.52

257/2

257/3

0.33

268/3

0.42

0.05

269

288

1.00

0.05

287

0.10

286

291/1

0.23

0.09

292

0.20

294 4399

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.54

296/2

0.10

302

299/2

0.31

303

0.20

305/1

0.29

0.22

305/2

0.04

304/2

0.14

305/3

304/1

0.14

0.26

306

327

0.03

326/1

0.19

329

0.40

330/1

0.33

330/2

0.01

331/1

0.14

331/2

0.27

(2)

(1)

333

0.29

0.07

332/1

332/2

0.09

8.69

योग .

(

2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील-चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंदसौर, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

ई. क्र. -03-2013-प्र. क्र. 15 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना क्रमांक ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

सीतामऊ

1.900 मन्दसौर

लोगनी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मंदसौर.

रहिमगढ़ तालाब योजनांतर्गत तालाब डूब क्षेत्र हेतु.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सीतामऊ, जिला मंदसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

4400

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन , दिनांक 23 दिसम्बर 2013

प्रकरण कमांक 05 /अ-82 / 2012 2013 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्ता है अतः भू अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्ता है: -

-:: अनुसूची::

(1) - भूमि का वर्णन

(क) जिला - रायसेन ।

(ख) तहसील / तालुका बेगमगंज ।

(ग) नगर / ग्राम पिपलिया बखतसिंह , परसौरा , खिरियानारायणदास, उचेंरा, पांडाझिर

(घ) लगभग क्षेत्रफल

:: भूमि का विवरण ::

ग्राम का नाम

खसरा नम्बर

76/1/1 पिपलिया वखतसिह

76/1/2/1/1

76/1/2/2/1

76/1/2/2/2

76/1/2/2

76/2/1/1

76/2/1/2

76/2/1/3

76/2/2/1

76/2/2/2

74/2

74/1

73/1/1

73/1/2

73/2/1

73/2/2

67/1/1

67/1/2/1 हेक्टेयर ।

कुल रकवा हे०में

अर्जित किये जाने वाला रकवा हे ०में

1.011 1.578

0.587

0.214

0.210

0.425

1.392

0.809

0.405

1.979

1.036

1.295 0.809

1.295

2.430 0.226

0.218

0.809

1.831

2.233 1.160

0.619 4401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

67/1/2/2/1

पिपलिया

67/1/2/3/1

बखतसिंह

67/1/2/2/2

67/1/2/3/2

67/2/1

67/2/2

60/1

60/2/1

60/2/2

60/2/3

60/2/4

60/2/5

60/2/6

55

54/1

54/2

53/1

53/2

200/52

52

157

156/1

156/2

155

199/155/1

199/155/2

199/155/3

153/1

153/2/1

153/2/2

153/3

85/1

85/2

152

151

150/1

150/2 0.809

0.405

0.809

0.405

0.952

0.809

0.588

0.809

0.757

0.757

0.960

0.202

0.202

0.202

0.435

0.996

0.281

0.346

0.346

0.392

0.202

0.490

0.380

1.141

0.097

0.595

0.321

2.711

0.161

1.388

1.040

0.041

0.733

0.121

0.303

0.850

0.850

0.356

2.201

1.339

0.668

0.187

1.539 0.182

2.379

0.833 0.129

0.020

0.117

0.287

1.668

1.153 [भाग 1 4402

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

0.170

0.825

149

पिपलिया

0.356

0.405

180/1/1

बखतसिंह

0.283

180/1/2

180/1/3

0.283

0.283

180/1/4

0.283

180/1/5

0.283

180/1/6

0.283

180/1/7

0.303

180/2/1/1

0.101

180/2/1/2

0.554

180/181/1/2/2/1

0.546

180/181/1/2/2/2

0.853

180/2/3

0.208

0.401

72/1

0.133

72/2

0.020

1.044

57/1

1.044

57/2

1.048

57/3

1.047

57/4

0.093

परसौरा

0.575

135/1

0.168

1.813

134

0.322

0.041

78

1.388 0.069

77

0.069

0.866

128

0.291

1.546

125

0.069

1.275

124

0.036

4.513

81

0.177

0.809

82/1

0.121

1.299

83

0.097

0.575

84/3

0.575 0.061

84/2

1.141 0.105

86

0.635 0.117

85/2/2

0.024

0.105

214/86/1

0.049

214/86/2

0.716 0.073

13

1.886 0.198

10/2 4403

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

10/1/2

परसौरा ।

10/1/1

9/1

9/2

7/2

7/1

8

4/2/2

36/1/1

खिरिया नारायण दास

35

38

47

46

44

73/2

64

65

66

265

263

258

207

205

204

203/1

203/2

202/1

202/2/1

201/2

201/1

268

269/1

269/2

272/1

272/2 0.089

0.547

0.093

1.338

0.004

0.081

0.085 0.049

0.024

1.263

0.676 0.101

0.587 0.105

0.210 0.049

0.303

3.609

0.028

0.089

0.222

2.922

0.049

0.251

0.283

2.282

0.433

4.876

0.623

4.828

0.211

8.534

10.267 0.761

i

0.041

2.517

0.093

0.690

0.198

0.555

0.113

0.765

0.105

0.688

0.057

0.190

0.219 0.081

0.077

0.210

0.150 0.036

0.065

0.344

0.154

0.587

0.024

0.142

0.372 0.117

1.335 0.193

0.736 0.085

0.166

0.936 0.186

0.166 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

4404

!

0.081

0.518

275/1

खिरिया

0.182

1.092

273

नारायण

0.154

2.003

282/273

दास

0.041

1.542

279/1

1.043 0.113

244/1

0.716

6.394

246,247

0.041

0.210

203/1

0.032

0.587

202/2/1

0.028

0.276

200/2

0.242

1.053

199/1

0.105

0.627

197/1

0.618

1.228

194/1/1/1 क 1

0.405

194/1/1/1 क 2

0.506

194/1/1/1 ख

0.303

194/1/1/1 ग

1.232

194/1/1/2/1

0.405

194/1/1/2/2

0.607

194/1/1/2 ख

0.202

194/1/1/2 ग

0.843

194/1/2

1.254

194/1/3

1.297

194/1/4

1.056

194/1/5

0.627

194/2

2.185 0.293

182/1/1

1.340

182/1/2/1

1.347

182/1/2

1.359

182/1/2/3

0.405

182/1/3/1/1

182/1/3/1/2 0.405

0.526

182/1/3/2

0.809

182/1/3/3

1.514

182/1/4

1.821

182/2

0.979 0.121

180/1/1

0.254

180/1/2

0.809

180/2 4405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

180/3/1

खिरिया

180/3/2

नारायण

178/1/4

दास

179/1

116,122/4

241

138

151/1

151/2

152

146

145

उचेरा 135, 136, 138 ,140/ 1/1

135,136 ,138,140/ 1/2

135,136,138,140/ 2

135,136, 138 ,140/ 3/1

135,136 , 138 , 140/ 3/2

135,136, 138,140/ 4/1

135,136,138,140/

4/2

137

131/1

131/2

147/1

147/2/1

146/1/1

147/2/2/1

146/1/1

147/2/2/2

146/1/1

147/2/2/3 0.532

0.534

1.376 0.012

1.493 0.315

0.466

1.368

3.023 0.105

2.809 0.133

0.218

1.113

0.458

1.218 0.121

0.393 0.085

0.041

0.150

0.395

0.243

0.405

0.938

1.619

0.805

0.130

0.129

0.975 0.081

0.405 0.111

0.259

0.105

0.809

0.708

0.551

0.486

1.011 4406

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

148/1/1

उचेरा

148/1/2

148/2/1

148/2/2

155/1

155/2

156/1/1

156/1/2

156/1/3

156/2/2/1

156/2/1

156/2/2/2

160

48/1

48/2

47

37/1/1

37/2/1

37/1/3

37/2

33/1

33/2

35/1/1

35/1/2

35/2/1

35/2/2

35/2/3

35/2/4

193

192

198/1/1

198/1/2/1

198/1/2/2

198/2

198/3

200/1

200/2 0.243

1.348

1.343

0.657

2.023

1.934 0.243

1.931

0.283 0.154

0.692

0.562

0.837

0.619

0.219

3.213 0.230

0.170

0.365

0.376

3.245 0.291

0.154

0.158

0.161

0.320

1.296

0.024

1.788

1.793

0.461

0.405

0.809

0.582

0.582

0.582

0.583

0.235

1.668

0.073

1.295

0.202 0.313

2.445

1.150

1.659

0.214

0.186

0.719

0.295 4407

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

'202, 203

उचेरा

220

221/1

220

221/2

211/1

211/2

218/2/2

218/2/1

217/1

271/215

270/244/1

270/244/2

274/244/1

274/244/2

274/244/3/1

274/244/3/2

274/244/4

274/244/5

18/2

पांडाझिर

18/1/1

18/1/3

18/1/4

18/1/2

17

23/3

27

26/1

26/3

26/2

24/1

24/2

23/2

25/1

25/2

31

0.089

0 429

0.266

0.918

3.761

0.041

0.518

0.235

0.121

1.141

1.416 0.161

0.161

1.214

0.032

0.494

0.185

0.401

0.125

0.238

1.339

0.547

0.093

0.093

0.170

0.591

0.173

0.809

0.409

0.409

0.405

0.409

0.153

0.781

0.041

1.365

0.709 0.096

0.182 0.041

0.176

0.134

0.255

0.178

0.178

0.013

0.668

0.041

0.125

0.393

0.652 0.041 4408

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

32,33,34,35 ,

पांडाझिर

36/2/2

32,33,34,35 ,

36/2/1

32,33,34,35,

36/3/1

32,33,34,35, 36/3/2/1

32,33,34,35, 36/3/2/2/1

32,33,34,35 , 36/3/2/2/2

44/1

44/2/1

43/2/2

42

50

44/2/2

46/1/1

46/1/2

47/1

47/2

48/1/1

48/1/2

56,57,59/2

62/2/1

56,57,59/2

62/2/1/2

56,57,59/2

62/2/1/3

56,57,59/2

62/2/1/6/4

62/1/2/1

62/1/1/2/1/2

62/1/1/2/2

61/1

61/2/1 0.065

0.635

0.607 0.127

0.184

0.433

0.202

0.202

0.405

0.311

1.501

0.096

0.745

0.222

0.589

0.630

1.923

0.959 0.049

0.741 0.065

0.405 0.009

2.642

0.325

0.303

0.648

0.405 0.057

1.326

2.849 1.070

0.830

0.793

0.510

1.414

1.214

2.023

0.040 0.293

3.240 4409

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

भाग 1 ]

61/2/2

पांडाझिर

61/2/3

69/1

69/2

69/3

205

206

207/1/1/1

207/1/1/2

207/1/2

207/1/3/1

207/1/3/2

207/1/3/3

404/203/1

202/1

202/3

200/1/1/1

200/1/1/2

200/1/2

192/1/1

192/1/2/1

192/1/2/2

192/1/3

192/3

148/1

148/2/1

149/1

149/2

150/1

150/2

142/1

142/2/1

142/2/2

139/1/1

139/1/3

139/2/1 1.011

2.598

0.141

1.619

1.619

3.249

0.049

0.356

0.012

0.672

0.363

0.607

0.761

0.676

0.450

0.121

0.121

0.061

0.125

0.272

1.773

0.121

0.363

3.448

0.769

0.405

0.345

1.380

1.020

0.360

1.380

2.225

0.202

0.405

0.308

0.024

1.177

1.174

0.012

0.259

0.259

0.186

0.809

0.085

0.085

0.939

15.556

0.489

0.518

0.518

139/2/2

[भाग 1 4410

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

0.041

1.194

137/1/1/1

पांडाझिर

0.506

137/1/2/1/1

0.506

137/1/1/2/2

0.821

137/1/1/2/1

0.494

137/1/1/2/2

0.809

137/1/2

2.845

137/2

0.061

0.161

195/3

नोट – भूमि का नकशा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 27 December 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2013-12-27.52.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2013-12-27.52.Ordinary.