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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 52 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2013- पौष 6 , शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम , ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2013
क्र. ई. - 5-832- आयएएस- लीव-5-एक. -( 1 ) श्री अश्विनी कुमार राय , आयएएस . , प्रमुख सचिव " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 4 से 7 दिसम्बर, 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 दिसम्बर 2013 का स्थानीय अवकाश एवं दिनांक 8 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अश्विनी कुमार राय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव " कार्मिक "
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मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2013
क्र ई- 5-803 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री के. के. खरे , आयएएस. , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग को दिनांक 16 से 28 दिसम्बर 2013 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 29 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2013 .
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(2) श्री के. के. खरे की अवकाश अवधि में श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, भाप्रसे अपर आयुक्त, ग्वालियर/चंबल संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक कमिश्नर, ग्वालियर संभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री के. के . खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, ग्वालियर संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री के. के. खरे द्वारा कमिश्नर, ग्वालियर संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अखिलेश कुमार श्रीवास्तव कमिश्नर, ग्वालियर संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री के. के. खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. के. खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र ई - 5-900 - आयएएस- लीव- 5- एक. -( 1 ) श्री आनन्द कुमार शर्मा , आयएएस . , कलेक्टर जिला राजगढ़ को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री आनन्द कुमार शर्मा की अवकाश अवधि में श्री इलैया राजा टी, भाप्रसे , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, राजगढ़ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कलेक्टर जिला राजगढ़ का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर जिला राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री आनन्द कुमार शर्मा द्वारा कलेक्टर जिला राजगढ़ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री इलैया राजा टी, कलेक्टर जिला राजगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री आनन्द कुमार शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भोपाल , दिनांक 17 अक्टूबर 2013
संशोधन आदेश
क्र. एफ - 19-54-2013- एक- 4.- राज्य शासन द्वारा एम. पी. स्टेट बेम्बू मिशन समिति की साधारण सभा समिति एवं कार्यकारणी समिति के गठन संबंधी जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 13 सितम्बर 2013 में निम्नानुसार संशोधन करता है:-
" एम. पी . स्टेट बेम्बू मिशन समिति की साधारण सभा समिति के अनु. क्रमांक 13 एवं कार्यकारणी समिति के अनु. क्रमांक 7 पर दर्शित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( संरक्षण ) के स्थान पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ( विकास ) पढ़ा जावे " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सरिता बाला, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2013
क्र. ई. -5-887- आयएएस- लीव-5- एक. श्री अभिजीत अग्रवाल, आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मैहर, जिला सतना को समसंख्यक आदेश दिनांक 28 सितम्बर 2013 द्वारा दिनांक 5 से 12 जुलाई 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
क्र. ई. - 5-936- आयएएस - लीव -5 - एक. श्री एस. एन . सिंह, चौहान , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल को समसंख्यक आदेश दिनांक 23 नवम्बर 2013 द्वारा दिनांक 19 से 26 नवम्बर 2013 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोंसले, अवर सचिव " कार्मिक".
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2013
क्र. एफ-1 ( ए) 108-1986- ब- 2-दो. ( 1 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 27 से 30 नवम्बर 2013 तक चार दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 1 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एम . के. मुदगल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, रेल, मध्यप्रदेश भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, रेल , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2013
क्र. एफ-1 ( ए) 108-1986- ब- 2-दो.-( 1 ) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भाप्रसे , अतिरिक्त महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत खण्ड 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ पोर्टब्लेयर ( अण्डमान निकोबार ) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
1. श्री मैथिलीशरण गुप्त स्वयं
पत्नी
2. श्रीमती सविता गुप्त
पुत्री
3. कु. शिवांगी गुप्त
( 2 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे, का कार्य श्री एम. के. मुदगल , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक रेल, म. प्र. भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अतिरिक्त महानिदेशक, रेल, म. प्र. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री मैथिलीशरण गुप्त , भापुसे , अतिरिक्त महानिदेशक, रेल, म. प्र. , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2013
क्र. एफ-1 ( ए) 48-2007- ब- 2- दो.- ( 1 ) श्री व्ही . सी. वर्मा, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, पी.टी.सी. भौंरी को दिनांक 23 से 30 दिसम्बर 2013 तक 08 दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 21 एवं 22दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत खण्ड 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " कन्याकुमारी " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
स्वयं
1. श्री व्ही. सी. वर्मा
2. श्रीमती पुष्पा वर्मा पत्नी
पुत्री
3. कु. रूचि वर्मा
पुत्री
4. कु. रश्मि वर्मा
(2) उक्त यात्रा हेतु श्री व्ही. सी. वर्मा, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री व्ही. सी. वर्मा, भापुसे का कार्य श्री प्रशांत खरे, रापुसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ( प्रशासन ) , पी. टी. सी, भौंरी , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(4 ) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. सी. वर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक , पी.टी.सी. भौंरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5 ) श्री व्ही. सी. वर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, पी.टी.सी. भौंरी का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(6 ) अवकाशकाल में श्री व्ही. सी. वर्मा, भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. सी. वर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ -1 (ए) 62-2001- ब- 2- दो. श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज शहर, इन्दौर को दिनांक 21 से 24 अक्टूबर 2013 तक चार दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
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(2 ) अवकाशकाल में श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश गुप्ता, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2013
क्र. एफ -1 ( ए) 147-90- ब-2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2013 द्वारा श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एस.टी.एफ. , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 9 से 20 दिसम्बर 2013 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 8 , 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.
(2 ) श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे द्वारा उक्त अर्जित अवकाश का उपभोग न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.
क्र. एफ -1 (ए) 154-1993- ब-2- दो.- ( 1 ) श्री डी. श्रीनिवासराव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तावार्ता ( जी ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर, 2013 तक कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री डी. श्रीनिवासराव , भापुसे की अवकाश अवधि में सुश्री सोनाली मिश्रा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवासराव , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता ( जी ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री डी. श्रीनिवासराव , भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता ( जी ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के कार्यभार से मुक्त होंगे .
[ भाग 1 (5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवासराव, भापुसे को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवासराव , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ -1 ( ए) 155-1993- ब- 2-दो.-( 1 ) श्री राजेश गुप्ता, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , संस्कृति विभाग , भोपाल को दिनांक 17 से 20 अप्रैल 2013 तक चार दिवस, दिनांक 17 से 19 जुलाई 2013 तक तीन दिवस एवं दिनांक 16 से 17 अक्टूबर 2013 तक दो दिवस का लघुकृत अवकाश एवं दिनांक 26 से 30 जून 2013 तक पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 18 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3 ) अवकाश काल में श्री राजेश गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ-1 ( ए) 164-1994-ब- 2-दो.-( 1 ) सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 10 से 18 दिसम्बर 2013 तक कुल नौ दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे की अवकाश अवधि में श्री डी. श्रीनिवासराव , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता ( जी) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, विशेष शाखा पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे पुलिस द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(5) अवकाशकाल में सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे , को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
क्र. एफ-1 (ए) 190-91- ब- 2-दो.-( 1 ) श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन, ग्वालियर को दिनांक 6 से 17 जनवरी 2014 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश 5, 18 एवं 19 जनवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री डी. के. आर्य , भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल रेंज , मुरैना द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, चम्बल जोन, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, द्वारा पुलिस महानिरीक्षक चंबल जोन, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री एस . एम. अफजल, भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एम. अफजल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2013
फा. क्र. 1 ( अ ) 3 - इक्कीस - ब ( दो ) 13.- राज्य शासन, श्री बी. के. शर्मा, शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा उनके पद से प्रस्तुत त्याग-पत्र महाधिवक्ता म. प्र . की अनुशंसा अनुसार दिनांक 6 नवम्बर 2013 से एतद्वारा स्वीकृत करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 19 दिसम्बर 2013
क्र. एफ- 27-64-2013-20-2.-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत न केवल 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों को विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित किया जाना है , अपितु बच्चों को तनाव एवं भयमुक्त रूचिपूर्ण वातावरण में आयु अनुरूप दक्षता भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है. इसके लिए सभी बच्चों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति अत्यन्त अपरिहार्य है.
बच्चों के पठन- पाठन में नियमित उपस्थिति के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य शासन का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह प्रत्येक बच्चे की उपस्थिति को सुनिश्चित और मॉनीटर करें.
प्रदेश के विद्यालयों का समय - समय पर कराये गये विभागीय निरीक्षणों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति, गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य के समक्ष अभी भी एक बड़ी चुनौती है.
अतः राज्य शासन, एतद्वारा , जिलों में कार्यरत जनशिक्षकों को उनके क्षेत्र में अध्ययनरत् बच्चों की उपस्थिति के लिये उपस्थिति प्राधिकारी ( Attendance Authority ) नामांकित करती है. यह प्राधिकारी अपने क्षेत्र की सभी बसाहटों के बच्चों के नामांकन, उनकी नियमित उपस्थिति तथा गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराने हेतु उत्तरदायी होंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. द्विवेदी, उपसचिव..
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स , भोपाल , मध्यप्रदेश-462011
आदेश
भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2013
क्र. एफ. 67-146-10- तीन-1391 .- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14- क के अनुसार महापौर के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार महापौर का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिक, निगम, इन्दौर जिला इन्दौर के आम निर्वाचन में श्री राधेश्याम , महापौर पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिक निगम के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, श्री राधेश्याम को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी इन्दौर के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , इन्दौर के पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राधेश्याम द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राधेश्याम को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री राधेश्याम से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर ( लिखित अभ्यावेदन ) चाहा गया था. सूचना- पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ भी नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री राधेश्याम को नोटिस दिनांक 16 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 1 दिसम्बर 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 9 मई 2013 में प्रतिवेदित किया है कि-" सूचना- पत्र व्यक्तिशः तामील किये जाने के पश्चात् प्रतिवेदन दिनांक तक अभ्यर्थी श्री राधेश्याम द्वारा तहसील/ इस कार्यालय में अभ्यावेदन एवं व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है" .
आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 19 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया . अभ्यर्थी श्री राधेश्याम उक्त दिवस को उपस्थित नहीं हुए जबकि सूचना- पत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2013 की तामीली अभ्यर्थी श्री राधेश्याम को विहित समयावधि में दिनांक 6 नवम्बर 2013 को कराई जा चुकी है.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 की धारा 14- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राधेश्याम को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिक निगम, इन्दौर जिला इन्दौर का पार्षद या महापौर होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (वर्ष पांच ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल .
भाग 1 ]
4357
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश , भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल , दिनांक 16 दिसम्बर 2013
क्र. 8427-2922- अका- विपप्र-2013 .- राज्य शासन द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा, जो दिनांक 7 अगस्त 2013 को प्रश्नपत्र-तृतीय सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित- वन क्षेत्रपालों के लिए) विषय में सम्पन्न हुई थी , में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
परीक्षार्थी का नाम
पदनाम अनु-
क्रमांक
(2)
(3) (1)
उच्चस्तर
होशंगाबाद संभाग
1
वन क्षेत्रपाल श्रीमती ज्योत्सना खोब्रागड़े
2
वन क्षेत्रपाल श्री दिनेश यादव
3 श्री मार्तण्ड सिंह मरावी
वन क्षेत्रपाल
वन क्षेत्रपाल 4 श्री रजनीश गौड
वन क्षेत्रपाल 5 कु. अनामिका कनौजिया
6
वन क्षेत्रपाल श्री मानेन्द्र सिंह राणा
शहडोल संभाग
वन क्षेत्रपाल 7 श्री शिशुपाल अहिरवार
वन क्षेत्रपाल 8 कु. सीता जमरा
सागर संभाग
वन क्षेत्रपाल 9 श्री राजेश रन्धावे
वन क्षेत्रपाल 10 श्री दिनेश निगम
11
वन क्षेत्रपाल श्री कुलदीप सिंह ठाकुर
वन क्षेत्रपाल 12 कु. रीतू तिवारी
वन क्षेत्रपाल 13 श्री शैलेन्द्र सिंह तोमर
भोपाल संभाग
वन क्षेत्रपाल 14 श्री तुलाराम कुलस्ते
वन क्षेत्रपाल 15 कु . ज्योति चौकसे
वन क्षेत्रपाल 16 श्री योगेश चौहान
वन क्षेत्रपाल 17 श्री अरविन्द अहिरवार
(1)
(2)
(3) ग्वालियर संभाग
वन क्षेत्रपाल श्री नरेश चन्द्र पाटीदार
18
श्री गौरव नामदेव
वन क्षेत्रपाल 19
वन क्षेत्रपाल सुश्री सोनम गड़पाल
20
वन क्षेत्रपाल कु. दीपमाला शिवहरे
21
वन क्षेत्रपाल श्री सुमन खरे
22
वन क्षेत्रपाल श्री अनुराग तिवारी
23
24
वन क्षेत्रपाल श्री सुशाल सिंह बघेल
इन्दौर संभाग
वन क्षेत्रपाल 25 श्री रजनीश कुमार शुक्ला
वन क्षेत्रपाल 26 श्रीमती सरोज रोज
27
वन क्षेत्रपाल श्रीमती सीमा सिंह
जबलपुर संभाग
वन क्षेत्रपाल 28 श्री राघवेन्द्र गौतम
वन क्षेत्रपाल 29 श्री भुवनेश कुमार योगी
श्री विजय सिंह चौहान
वन क्षेत्रपाल 30
वन क्षेत्रपाल 31 श्रीमती सीमा मरावी
वन क्षेत्रपाल 32 श्री महेश कुमार अहिरवार
वन क्षेत्रपाल 33 श्री कृष्णा वर्मा
वन क्षेत्रपाल 34 श्रीमती त्रिवेणी वरकड़े
वन क्षेत्रपाल 35 श्री हिमांशु अग्रवाल
36
वन क्षेत्रपाल श्री शिल्पी जायसवाल
वन क्षेत्रपाल 37 श्री मुकेश कैन
श्री हरिओम शर्मा
वन क्षेत्रपाल 38
श्री जगदीश प्रसाद वास्पे
वन क्षेत्रपाल 39
वन क्षेत्रपाल 40 श्री नारसिंह भूरिया
वन क्षेत्रपाल 41 श्री अमिचन्द आस्के
वन क्षेत्रपाल श्री विरेन्द्र सिंह अचालिया
42
43
वन क्षेत्रपाल श्री राजकुमार शिवहरे
श्री पारूल सिंह
वन क्षेत्रपाल 44
वन क्षेत्रपाल श्री विवेक कुमार नाग
45
वन क्षेत्रपाल 46 श्री सुरेन्द्र कुमार शेन्डे
वन क्षेत्रपाल 47 श्री शैलेन्द्र तिवारी
वन क्षेत्रपाल 48 श्री आशुतोष अग्निहोत्री
वन क्षेत्रपाल 49 श्री रिवेश कुमार उइके
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गोपा पाण्डेय , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
4358
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर , दिनांक 27 नवम्बर 2013
प्र. क्र. 1 - अ- 82-13-14 - भू.अ.अ. बरगी -2 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम क्रमांक 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(3)
(2)
निपनिया
0.50 सिहोरा
जबलपुर
प.ह.नं. 49 नं. बं. 370
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.
खम्हरिया माईनर के टेल माईनर नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , ईकाई क्र. 2, रानी अवंती बाई सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 2- अ-82-13-14- भू.अ.अ. बरगी-2 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) एवं अधिनियम क्रमांक 68 सन् 1984 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.28
सरौली
सिहोरा
जबलपुर
प.ह.नं. 47 नं. बं. 707
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 4, सिहोरा.
दायीं तट नहर की खम्हरिया माईनर की सब - माईनर क्र. 2 नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , ईकाई क्र. 2 , रानी अवंती बाई सागर, बरगी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक कुमार पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
उज्जैन , दिनांक 7 दिसम्बर 2013
क्र. 7916 - भूमि संपादन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमिके संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2) उज्जैन
(1) उज्जैन
(3) उज्जैन शहर
कुल किता-05 कुल रकबा 1.121
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) भू-अर्जन अधिकारी , उज्जैन
(6) उज्जैन बड़नगर मार्ग पर नागदा- उज्जैन रेलखण्ड ( कि.मी. 51 / 22-24) पर रेलवे समपार क्रमांक 25 एवं उज्जैन फतेहाबाद मीटर गेज रेलखण्ड के समपार क्रमांक 8 के बदले रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण के लिये अशासकीय भू- अर्जन विषयक.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उज्जैन में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 10 दिसम्बर 2013
क्र. 1377 - क- भू.अ.वि.अ.- 2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील/तालुका नगर/ ग्राम लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(3)
(4)
83.26 (1) दमोह
(2) दमोह
दमोह
योग 83.26
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) संभागीय प्रबंधक, म.प्र. रोड डव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. ,
(6) दमोह जबलपुर मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु भूमि अर्जन बाबत्.
जबलपुर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) दमोह संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड डव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमि. , जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4360
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम, दिनांक 11 दिसम्बर 2013
क्र. 5338 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 30-अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रतलाम
रतलाम
भंवरगढ़ी निजी 06.020 शास . 00.150 योग .. 06.170 (2)
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान) .
प्रस्तावित डुंगरपुर - रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जासकता है.
क्र. 5340- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 31-अ-82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
रतलाम
रतलाम
पलसोड़ी निजी 01.780 शास . 49.010 योग .. 50.790
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान) .
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
(2) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जासकता है.
क्र. 5342- भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 36-अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस 4361
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमिकाविवरण
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4)
(2)
(1)
रतलाम
रतलाम
(3) सांवलिया- रूण्डी
(5) उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान) .
निजी 22.510 शास . 04.830 योग .. 27.340
प्रस्तावित डुंगरपुर - रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
( 2) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जासकता है.
क्र. 5344- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 39-अ- 82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिकाविवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4)
(3) सागोद
(1) रतलाम
(2) रतलाम
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
(5) उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान) .
निजी 02.170 शास . 00.580 योग .. 02.750
( 2) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जासकता है.
क्र. 5346- भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र.44-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमिका विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(6)
(4)
(2) रतलाम
(1) रतलाम
(3) राजपुरा
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
(5) उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) उत्तर- पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान).
निजी 19.200 शास . 04.490 योग .. 23.690
(2) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जासकताहै.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4362
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गुना , दिनांक 16 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 20- अ- 82-2012-13 - बन्धा ( भदोरा ) -440.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
सर्वे नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(4)
(3)
25.543
किता-24
बन्धा ( भदोरा )
(1) गुना
गुना
(2)
(5)
(6) धानबाडी तालाब लघु सिंचाई परियोजना.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , गुना के न्यायालय एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , गुना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथी के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 21 - अ- 82-2012-13 - ग्राम राई- 441.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) (1)
25.049
किता-38
राई
गुना
गुना
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
धानबाडी तालाब लघु सिंचाई परियोजना.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , गुना के न्यायालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथी के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4363
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 16 दिसम्बर 2013
भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. -10- पत्र क्र. 573- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(3)
(2)
(4) (1)
मैहर
1.133
अरकण्डी
सतना
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपाधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मैहर, जिला सतना म. प्र.
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग मध्यप्रदेश कोमाँ शारदा समिति, मैहर मेला परिक्षेत्र के व्यवस्थित विकास हेतु निजी भूमि का अर्जन.
सतना, दिनांक 17 दिसम्बर 2013
भू-अर्जन - प्र. क्र. एफ -10 -पत्र क्र. 577 - भू- अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (2)
(3)
(4) (1)
अमरपाटन
सतना
लालपुर
4.152 5.899 0.492 4.024
बर्रेहबड़ा बर्रेह मनीराम बर्रेह पटिला
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपाधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. , अमरपाटन, सतना जिला ( म. प्र. ) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत सोनौरा उपशाखा क्रमांक 2 , नहर निर्माण हेतु.
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.-10- पत्र क्र. 580- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैहै अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
4364
में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(3)
(2)
(1)
(4) 27.821 नागौद
सतना
5.860
कल्पा पनगरा
5.600
नोनगरा
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 की उपाधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद शाखा नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्र. 1 , न.घा.वि.प्रा. , नागौद , सतना जिला ( म. प्र.) .
सतना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013
भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ-10- पत्र क्र. 586- भू-अर्जन-08.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (2)
(4) 17.349 उचेहरा
(3) श्यामनगर
(1) सतना
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपाधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्र. 7 , न. घा.वि.प्रा. , सतना जिला ( म. प्र. ) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत दांयी तट की नागौद ( सतना) शाखा नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 18 दिसम्बर 2013
रा. मा. - क्र. 1 - अ-82 वर्ष 2013-14- पत्र क्रमांक-584- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में. ) (4) (1) (2)
0.031
बटेसरा
गाडरवारा
नरसिंहपुर
नं. बं. 283 प.ह.नं. 81
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
बटेसरा माईनर नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, रानी अवंतीबाई लोधी सागर नहर, संभाग क्र. 1 , करेली.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन ) कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4365
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग गुना, दिनांक 4 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 12- अ-82-2012-13- जमडेरा - 436.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- गुना
(ख) तहसील- गुना
(ग ) नगर/ग्राम- जमडेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.418 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
6/2मे से
0.387
8/4मे से
0.031
योग . 0.418
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - करके की महू तालाब लघु सिंचाई परियोजना.
(3) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 13- अ -82-2012-13- जालमपुर - 437.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख) तहसील- गुना
(ग) नगर/ ग्राम- जालमपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 104.099 हेक्टेयर.
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
2/1क मे से
0.502
2/1 ख
1.000
0.376
2/2/3 मे से
4/2/1 मे से
1.715
7/2
4.180
7/3
2.090
7/4
4.180
7/5मे से
3.814
7/6
4.180
0.502
7/7 मे से
7/8 मे से
0.439
8/1/1
1.000
8/1/2मे से
0.648
8/1/3
1.000
8/1/4
1.000
8/1/5 मे से
0.822
8/1/6 मे से
0.189
14/1
1.202
14/2
4.180
14/3
2.090
15/2
1.000
21/1/1
2.000
21/1/2
2.000
21/1/3
1.614
2.000
21/1/4
2.000
21/1/5
2.000
21/1/6
2.000
21/1/7
21/1/8
1.000
1.000
21/1/9
2.000
21/1/10
2.000
21/2/1
0.867
21/2/2
2.000
1.000
21/2/3
21/3/1
2.000
21/3/2
0.121
21/5
1.797
27/1/2
2.000
27/1/3
2.000 4366
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
(2)
(1)
2.000
27/1/5
1.000
27/1/6 क
1.000
27/1/6 ख
27/1/7
2.000
1.000
29/3
1.000
29/4
29/5
1.000
1.000
29/6
1.000
29/7
29/8
1.000
1.000
29/9
29/10
1.000
2.000
29/11
29/12
1.000
0.686
31/1 मे से
31/2
1.000
31/3मे से
0.157
31/12मे से
0.551
1.000
31/13
31/14
1.000
31/15
1.000
33/1/7 मे से
0.439
33/1/8 मे से
0.189
33/1/9 मे से
0.178
43/1/1
1.000
2.498
43/15 मे से
43/19
2.763
43/22/2 मे से
0.947
47/3 मे से
1.524
1.098
47/1/1
47/4/1 मे से
0.805
47/4/2
1.000
47/5/1 मे से
0.470
47/5/2मे से
0.408
47/5/3मे से
0.157
47/8/1 मे से
0.230
47/10/3 मे से
0.491
104.099
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - करके की महू तालाब लघु सिंचाई परियोजना.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग गुना के कार्यालय में किया जा सकता है.
गुना, दिनांक 16 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 14 - अ-82-2012-13 - मदागनमाफी-439.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख) तहसील- कुंभराज
(ग) नगर/ग्राम - मदागनमाफी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.325 हेक्टेयर.
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
40
0.297
78/1
0.375
131/2/2
0.990
131/2/2
0.010 कुआं-01
0.637
131/2/1
130
0.310
0.199
132
133/1
0.031
0.032
133/2
0.031
133/3
133/4
0.031
134/1
0.060
134/2
0.060
0.060
134/3
134/4
0.060
6/10/3
0.802
0.767
48/397/2
6/8
0.573 योग .. 5.325
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मदागनमाफी तालाब लघु सिंचाई परियोजना.
(3) भूमिके नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चॉचौडा तथा कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग संभाग राघौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
क्र. 10718 - भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- नरसिंहगढ़
) ग्राम- भेंसाना , दौलतपुरा , धिंयाखेड़ी, बुखारी एवं मोई (ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल-79.948 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
ग्राम-भैंसाना
34/2
0.135
35/2
0.278
36/2
0.545
0.533
38/2
42/1/2
0.173
42/2
0.513
43/2/2
0.351
44/1
0.234
45
0.557
46
0.607
0.290
49
150/2
0.079
47/2
0.556
0.529
61/2
48/3/2
2.961
57
0.060
59में से
1.670
0.259
60/2
62/2
0.460
66/2
0.320
0.750
151/2
2.560
152में से
0.464
153में से
154में से
0.133
(2)
(1)
157/1/1/2
0.081
162/2
0.100
157/1/2/2
0.080
157/2
0.400
1.485
173में से
174
0.384
157 में से
0.661
187 में से
0.673
0.595
188में से
19.476
योग
ग्राम-दौलतपुरा
4/1
0.076
4/20/2
0.991
7/1
1.465
4/3/1/1
1.609
4/3/2/2
0.955
0.692
4/3/3
0.424
4/13/2
4/16/2
0.710
4/23
0.558
1.200
4/27/2
4/29
1.518
1.518
4/30/2
4/35/2
1.651
1.840
6
1.163
17/1/2
0.663
148/2में से
148/3
2.330
19.363
योग
ग्राम-धिंयाखेड़ी
155/1/1
0.592
0.568
155/1/2
योग 1.160
ग्राम-बुखारी
5/1/2
1.131
5/2/1/2
1.000
4.317
6 में से
10
0.089
41/5/2
0.253
41/6/2
0.132
41/7/2
0.157
0.157
41/8/2
41/9/2
0.448 4368
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
(2) (1)
41/10/2
0.400 41/11/2
0.113
0.392 41/12/2
41/13/2
0.220 176/1/2
0.616 187/1
0.114
0.616 176/4/2
180/1
0.114
0.617 176/5/2
180/3
0.038 176/6/2
0.616 180/2
0.114 171
0.405 181
0.316 182
0.215 186
0.038 41/15/2
0.485
योग 13.113
ग्राम-मोई 2/2में से
1.054 2/5
1.012 2/6
0.620 10/2
0.230
1.012 2/7
2/9
0.992 2/10
1.012 2/18
0.506
0.506 2/19
2/20
0.506 2/21
0.433 4/1/2
0.920 4/1/3
0.458 4/2
1.200 7/2
1.741 8/2
2.276
0.508 10/3
17/1
0.072
0.100 4/4में से
4/5में से
0.649 4/7
1.327 32
0.102 4/8 में से
2.194
0.787 4/9
2.529 4/10
0.370 10/4
(1)
(2)
0.263
17/2
9/2
0.450
9/3
1.423
0.110
17/3
34/1
0.195
0.625
28
29में से
0.462
73/1
0.192
26.836
योग
महायोग . .79.948
(
2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कुशलपुरा बहुउद्देशीय मध्यम सिंचाई परियोजना में एम. डब्ल्यू. एल. तक डूब में प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
राजगढ़ , दिनांक 16 दिसम्बर 2013
क्र. 10758 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- राजगढ़
(ग) ग्राम- किशनपुरिया, कालीतलाई एवं जसापुरा (घ) लगभग क्षेत्रफल- 52.209 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम-किशनपुरिया
36/2
0.450
36/3
0.040
0.170
36/4
36/6
0.240
36/7
0.680
0.360
36/8
0.900
36/9
36/10
0.180
0.310
36/11 भाग 1 ]
4369
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
(2) (1)
36/13
0.700 36/12
0.400 36/16
0.100 37/1
0.411 37/4
0.125
0.232 38/1
0.104 41/2/5
0.233 38/2
38/4
0.233 41/2/4
0.104 38/5
0.233
0.104 41/2/3
39
0.164
0.253 41/3
0.253 41/1
40/205
0.063 43/1
1.265 50/2/2
0.759
0.442 50/4/1
0.809 43/2
44/1
0.430 44/2
0.747
0.759 44/3/1
0.496 44/3/2
0.253 50/4/2
0.190
0.089 47/2
48/2
0.482
0.253 48/4
0.051 49/2
0.164 47/3
48/3
0.256
0.075 49/3
0.505 50/2/1
49/1
0.076
0.025 61/1
65/1/1
0.063 50/1
0.900
0.974 50/3
51/2
0.759 52
0.354 53
0.468 41/2/1
0.103 38/3
0.233 41/2/2
0.103 51/5
0.705
(2)
(1)
67/1
0.405
67/2
0.255
188/8
0.290
46
0.710
47/1
0.126
48/1
0.696
0.076
56
57
0.291
58
0.089
54
0.152
55
0.163
0.500
51/4
0.080
63
66
0.264
188/6
0.100
24.027
योग
ग्राम-कालीतलाई
2.220
578में से
3.065
581
600
0.059
602/1
0.087
0.110
604/1/1
606/1/1
0.234
602/2
0.087
604/1/2
0.109
606/1/2
0.234
602/3
0.087
0.110
604/1/3
0.234
606/1/3
602/4
0.131
604/1/4
0.164
0.357
606/1/4
602/5
0.131
0.165
604/1/5
0.358
606/1/5
602/6
0.065
0.082
604/1/6
606/1/6
0.176
692
0.304
0.089
693
694
0.266
702से
2.040
0.065
602/7
0.082
604/1/7 4370
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
(2) (1)
606/1/7
0.179
0.066 602/8
604/1/8
0.083 606/1/8
0.179
0.066 602/9
604/1/9
0.082 606/1/9
0.179
0.329 604/1/10
0.715 606/1/10
3.544 604/2
606/2
0.086
2.000 606/3
606/4
0.759
0.708 608
609/1 से
0.223 610
0.278 614/2
0.253 615/1
0.089
0.025 617/2
695
0.076
0.164 696
0.215 697
0.400 654से
655
0.310 679
0.354 684
0.310 609/2
0.392
0.152 611
612
0.050 613
0.038
0.088 615/2
0.069 618
0.253 614/1
616
0.118 640
0.019 641 से
0.019
0.204 685
686
0.164 687
0.025 688
0.076 689
0.076 690
0.051 691
0.304 698
0.101
0.190 699
700
0.417
योग 25.589
ग्राम-जसापुरा
231/1/2
0.407
0.060
231/4
236/3
0.051
0.135
231/5
1.320
231/6
0.270
231/7 से
0.350
231/8
योग . 2.593
महायोग . .25.209
(
2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- किशनपुरिया तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
राजगढ़ , दिनांक 18 दिसम्बर 2013
क्र. 10795- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- राजगढ़
(ग) ग्राम-कोयला एवं हिनोती
(घ) लगभग क्षेत्रफल-13.273 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि
ग्राम-कोयला
11
0.498
12
0.405
13
0.512
0.548
14
2.602
15/2
129
0.091
0.202
131
132
0.025 भाग 1 ]
4371
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
(1)
(2)
134
0.04
1.556
136
138
0.114
191
0.379
139
0.013
192
0.342
193
0.342
140
0.215
142
0.266
144
0.025
145
0.430
150/1
0.417
150/2
0.418
0.049
200
0.114
161
162
0.133
164
0.089
167
0.013
168
0.112
196
0.342
165
0.025
180
0.354
0.427
181
183
0.114
166
0.063
198
0.038
205
0.204
206
0.430
184
0.051
199
0.074
0.051
185
186
0.126
187
0.063
0.065
188
190
0.013
190
0.013
189
0.392
योग 12.795
ग्राम-हिनोती
367
0.478
योग . 0.478
महायोग . .13.273
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोयला तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 10797 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- राजगढ़
( ग ) ग्राम- बांकपुरा , कानबे, डेडिंया एवं तिन्दोनिया (घ ) लगभग क्षेत्रफल-4.130 हेक्टेयर.
नहर में शेष अर्जित भूमि
सर्वे नं.
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
ग्राम-बांकपुरा
543/2
0.506 योग .. 0.506
ग्राम-कानबे
77/4
0.144
77/5
0.144 योग 0.288
डूब क्षेत्र में शेष अर्जित भूमि
ग्राम-डेडिंया
4/2
0.506 योग 0.506
ग्राम-कानबे
107
0.700
108/3
0.100
18/2
0.120
108/1
0.100
108/4
0.100
0.100
108/2
108/5
0.100 योग .. 1.320 4372
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
(2)
(1)
ग्राम-तिन्दोनिया
0.232
3/1
5
0.721
0.232
3/2
0.325
3/3
1.510
योग
महायोग . .4.130
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कानबे तालाब के सीमांकन अनुसार नहर एवं बांध में शेष प्रभावित भूमिहेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आन्नद कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना , दिनांक 17 दिसम्बर 2013
क्र. एफ. 578 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ ग्राम- बठिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.251 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा नं.
(हे. में)
(1)
(2)
1109
0.251
0.251
निजी खाता भूमि योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ. 578 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- मैहर
(ग ) नगर/ग्राम- बरहिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.020 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
1274/1
0.020 0.020
निजी खाता भूमि योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ. 579 - भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग ) नगर/ ग्राम- बन्डी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.421 हेक्टर .
खसरा
अर्जित रकबा नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.126
213/1 क
213/ख
0.085
0.121
213/2
0.085
213/1950
214
0.027
0.032
215/1 4373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.028
215/2
0.223
216
0.040
217-219
0.080
221/1
0.080
221/2
222-228/ 1
0.271
0.030
223/2/क/ 1
0.060
223/2/ख
0.415
228/2
228/3-230
0.105
0.008
228/4क
0.090
228/4ख
239/1
0.010
240/1
0.190
240/2
0.030
244/1 ख
0.190
0.382
244/2ख/2
0.441
244/2क/1
0.040
249/1 क-265 / 1
266
0.014
273
0.030
0.120
274
275/1
0.162
275/2
0.162
0.061
275/2क
276/1-277
0.320
276/2
0.190
0.008
277/1
0.165
277/2
4.421
निजी खाता भूमि योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ. 579 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 , संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख ) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ ग्राम- महदेवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.679 हेक्टर.
खसरा
नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
53
0.702
54
0.036
55
0.005
56
0.006
0.004
57
58/1
0.359
58/2
0.367
63
0.132
66
0.074
0.129
67/1
0.201
67/2
0.186
68
69/1
0.013
0.006
69/2
76
0.004
77
0.190
78
0.105
0.081
79
88
0.240
89
0.259
0.136
90
0.150
237
238
0.208
0.442
239
0.080
240
0.190
241
0.240
242
243/1
0.092
0.248
243/2
0.006
244/1
0.110
279
282
0.180
0.004
291
0.337
292/1 क
292/1ख
0.085
292/2
0.018
0.050
293
0.400
294
295
0.250
0.040
296/2
0.200
298/2
0.093
299
300
0.010
0.061
301/1 4374
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
(2)
(1)
0.221
301/2
302/1
0.262
302/2
0.169
303/1क
0.080
303/1 ख
0.055
0.030
303/2
0.089
305/2
306/1
0.125
0.117
306/2क
306/2ख
0.288
0.014
307/1
307/1ख
0.096
307/2
0.137
0.160
308
309/1क
0.042
0.065
309/ 1ख
8.679
निजी खाता भूमि योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ. 579 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- नागौद
(ग) नगर/ग्राम- शिवराजपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-26.989 हेक्टर.
खसरा
अर्जित रकबा
(हे. में)
(2)
नं. (1)
0.006
469/3
470/1
0.720
0.760
470/2
0.200
471/1
0.332
471/2
472
0.036
(1)
(2)
473
0.024
474
0.030
0.101
475
0.070
476/1ख
0.017
476/2/1
0.292
529/1/1
0.251
530/1/1
530/3
0.250
0.012
534/2
0.030
535
0.101
536
0.120
537
538
0.013
539
0.520
0.204
541/1/क
0.982
541/1 /ख
0.740
541 /1 /ग
0.013
543/1
0.020
543/2
0.032
544
0.008
545/2
0.020
545/3
0.008
545/4
0.035
564/1/2
0.156
565/2
0.009
566/1
566/2
0.251
5681डी/ 1
0.478
0.389
568/1 क/2
0.021
568/2
0.360
571/1
0.020
571/2
0.010
572
573/1
0.567
0.007
573/2
0.022
915
0.038
916
0.190
917
0.024
918
0.125
919/1
0.061
919/2
0.061
919/3
0.024
920
0.047
921/1
0.009
921/3/1
0.007
921/3/2
0.004
921/3/3
0.103
922 4375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2) (1)
0.088 923
0.239 924
0.040 925
0.023 929
0.053 930
0.062 931/1
0.061 931/2
0.016 932/1
0.058 932/2
0.010 934/13/1
0.494 934/1/2
0.366 934/1 त्र/3
0.280 934/1 व
0.018 934/2
0.050 938
0.014 939/2/940
0.048 941/1/1
0.040 941/1/2
941/2
0.069
0.069 941/3
0.069 942
0.243 943
0.020 944
945
0.074
0.230 968/1 क
0.235 968/ 1ख
0.332 968/2
968/3
0.073
0.017 969/1
0.103 969/3
969/4
0.105
0.016 971
0.132 990
992/1
0.032
0.040 992/2
0.053 992/3
0.049 992/4
0.068 992/11
992/12
0.052
0.032 993/1
0.008 992
0.060 994
0.026 1012/1
0.180 1013/1
0.121 1014/1
0.061 1014/2
0.121 1015
0.202 1016
0.042 1017/1
(2)
(1)
0.023
1017/2
1023/1
0.486
0.089
1023/2
1024
0.336
1025/1
0.030
0.049
1025/2/2
0.170
1026
1027
0.326
0.142
1028
0.247
1029
0.223
1030
0.027
1031
0.024
1035/1
0.036
1035/2
0.082
1053
1054
0.764
0.405
1055
0.126
1056
0.260
1057/1
0.680
1057/2/ख
0.152
1057/ 2/ग
0.028
1060/2/1
0.024
1060/2/2
0.040
1060/4
0.066
1060/5
0.081
1060/6
0.172
1079
0.172
1080
0.172
1081
0.174
1082
0.005
1300/1/क
0.073
1300/3
0.086
1300/4
0.099
1300/5
1300/6
0.110
0.060
1300
0.077
1302/1
0.024
1302/2
1303
0.031
0.020
1306/1
0.024
1306/2
1306/3
0.073
0.081
1307/1 क
0.081
1307/ 1ख
0.214
1307/2
1308
0.045
0.074
1309
0.009
1310/1
0.020
1313 4376
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
(1)
(2) 1316/1
0.162
0.006 1316/2
0.089 1317/1
1317/2
0.251 1317/3
0.048 1317/4
0.089 1317/5
0.101 1317/6
0.101 1317/7
0.141 1317/8
0.028
0.028 1320/1
0.032 1320/2
1320/3
0.032 1321/1
0.028 1321/2
0.057
0.020 1322/1
1322/2
0.036 1323
0.016 1324
0.028
0.067 1603/1
1604/2
0.092
0.008 1604/5
1607/1
0.019 1607/3
0.008 1608/1
0.065
0.065 1608/2
0.086 1611/1
1611 /2/क
0.068
0.138 1611/2/ब
1611/4
0.043 1613/2क
0.248 1613/2व
0.530
0.032 1614/1/क
0.024 1614/ 1 /ख
0.008 1614/1 /ख/ 1
0.057 1614/1 /ख/2
0.543 1614/1 ग
0.024 1614/1 त्र
0.008 1614/1 /ब/1
1614/1 /ब/2
0.057 1614/1 /स
0.034
(2)
(1)
0.010
1615/1क
0.021
1615/2
0.104
1616/1 अ
0.042
1616/9ख
1624/1
0.162
1624/2क
0.145
1624/2ख
0.081
0.765
1625
0.006
1626
0.098
1649/2
0.032
1650
0.420
1653
1654/1
0.105
1654/2
0.108
0.202
1655
1656
0.344
0.102
1657/2
1660/2
0.089
निजी खाता भूमि योग 26.989
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनांतर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहगढ़, दिनांक 18 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 13 - अ- 82- वर्ष 2012-13 पत्र क्र.-582 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 4377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- गोटेगांव
(ग ) नगर/ ग्राम- सुकरी नं. बं. 580
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.380 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
(1)
145
82
71
अर्जित रकबा (हे. में) (2) 0.180 0.080 0.120 0.380
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर डोभ जलाशय नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 14- अ- 82- वर्ष 2012-13 पत्र क्र.-578- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- गोटेगांव
(ग) नगर/ग्राम- डोभ नं. बं. 225
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.310 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
0.053
40/2
0.091
(1) 45 44
अर्जित रकबा (हे. में) (2) 0.018 0.148
60/2-3-4
योग . 0.310
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- अपर डोभ जलाशय नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 16 - अ- 82 - वर्ष 2012-13 पत्र क्र.-580- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील-गोटेगांव
(ग) नगर/ग्राम- बम्हनी नं. बं. 365
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.679 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
0.683
121/3
121/5
0.996
योग . 1.679
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बम्हनी जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गोटेगांव में किया जा सकता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ , दिनांक 17 दिसम्बर 2013
क्र. भू- अर्जन-प्र. क्र.-1-अ-82-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- बल्देवगढ़ 4378
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
(ग) नगर/ग्राम-057 सुजानपरा खास
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर ) - 5.007 हेक्टर .
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.518
2042
2043
1.294
2047
0.247
0.042
2046
0.082
2041
2057
0.690
0.320
2164
2165
0.219
2057
0.109
2058
0.032
0.090
2068
0.304
2059
2060
0.049
0.102
2062
0.040
2061
2055
0.084
2056
0.061
0.307
2162
2167
0.162
2168
0.166
2169
0.049
0.040
2170
योग .. 5.007
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- राजनगर तालाब योजना के स्पिल चैनल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-6-अ-82-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- खरगापुर
(ग) नगर/ ग्राम-089 पथरगुवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर ) - 0.100 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
5/1
0.050
0.050
5/2
0.100
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- पथरगुवां तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र.-7-अ-82-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- खरगापुर
(ग ) नगर/ग्राम-088 गैंती
(घ) लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर) - 17.242 हेक्टर.
खसरा
नं.
रकबा (हे. में)
(2)
(1)
3
0.100
0.220
3/स/1 भाग 1 ]
4379
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.100 3/द
10/1/1
0.230 10/1/4
0.120 12
1.969 13
0.995 14
0.364
0.555 15
16
0.016 17
0.061 18
0.388
0.571 19
23
0.713 20
0.012 21
0.162 22
0.449
0.498 24
25
0.020 32
1.145 33
0.093
0.024 34
35
0.174 36
0.281 37
0.380 38
1.096
0.060 39
40
0.236
0.073 41
0.178 42
43
0.295 44
0.105
0.060 45
0.470 46
47
0.117 48
0.125
0.061 49
50
0.129
0.135 51
52
0.024 53
0.149 54
0.010 69
0.200 70
0.190
0.234 71
1.890 80/1/1
(2)
(1)
80/1/2
0.450
79
0.676
26
0.200
0.225
27
0.002
28
30
0.184
0.028
31
17.242
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है - पथरगुवां तालाब योजना के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 16-अ-82-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- बल्देवगढ़
(ग) नगर/ ग्राम- लमेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-14.427 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नं.
(हे. में)
(2)
(1)
0.128
193/1
0.486
194/1
196/1
0.309
200/1
0.150
225
0.040
224
0.028
190
0.287
189
1.408
0.166
192 4380
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.918 191
188/2
0.648 193/2
0.127 194/2
0.485 196/2
0.310 200/2
0.135
0.080 183
0.245 688 ग
205
0.304 210
0.178 213
0.080 202/4
0.163 202/2
0.380 202/3
0.380 197
0.450 199
0.878
1.400 682
0.060 233
0.065 234
0.020 235
216
0.215 222
0.122 692
0.043 221
0.040
0.324 188/1
0.020 248
238
0.084
0.078 228
232
0.076 237
0.024 236
0.162 173
0.090
0.081 177
0.101 176
180
0.069
0.113 179
178
0.061
0.035 182
0.254 215
0.060 185
0.054 178
0.060 691
692
0.043 206
0.230
(2)
(1)
212
0.220
0.110
187/2
187/1
0.207
186
0.082
203
0.032
0.713
688 च
223
0.316
14.427
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है-खौड़ेरा -2 तालाब के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. भू- अर्जन-प्र. क्र.-17-अ-82-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- बल्देवगढ़
(ग) नगर/ ग्राम- खौड़ेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-45.008 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नं.
(हे. में)
(1)
(2)
0.010
28
0.110
30
35
0.146
36
0.304
0.047
39
40
0.069
0.081
41
42
0.020
0.210
43 भाग 1 ]
4381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
(1)
(2)
0.410 44
0.125 45
0.541 46
47
0.138 48
0.030
0.016 49
50
0.032
0.028 51
0.223 52
0.045 53
54
0.298 55
0.320
0.211 57
0.036 58
0.125 59
0.057 60
0.267 62
63
0.174
0.028 64
0.032 65
66
0.401
0.344 68
0.178 69
0.151 70
0.166 71
71
0.114 72
0.466
0.142 73
0.109 74
0.032 75
1.100 76
77
0.199 78
0.505 79
0.938
0.500 80
81
0.129 82
0.906
0.081 83
84
0.139
0.263 85
0.036 86
(2)
(1)
0.129
87
0.438
88
0.299
89
0.466
91
92
0.117
0.210
93
0.040
94
0.081
95
96
0.143
97
0.113
0.101
98
0.020
99
0.336
100
101
0.320
102
0.170
103
0.125
104
0.105
105
0.101
0.773
106
0.121
106/732
0.113
107
0.232
108
0.125
109
110
0.129
111
0.275
0.090
116
0.030
117
0.024
119
120
0.047
121
0.104
124
0.186
0.220
126
127
0.310
129
0.530
130
0.380
0.128
131
132
1.234
0.008
133
134
0.591
0.890
135
136
0.231 4382
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
(2) (1)
0.182 138
0.567 139
0.032 140
0.543 141
0.101 142
0.028 143
144
0.024 145
0.101
0.040 146
147
0.470
0.032 148
149
0.587
0.036 149/718
0.664 151
152
1.173 152/73/2
0.400
0.361 152/733/1
0.400 152/733/3
0.020 153
0.024 154
0.729 155
156
0.530
0.081 157
0.081 158
0.053 159
0.660 160
0.198 90
162
0.065 163
0.082 165
0.069 166
0.016
0.243 170
171
0.121
0.129 172
0.100 174
175
0.140
0.134 359
0.470 360
1.267 361
(2)
(1)
0.796
364
2.878
365
0.105
367
0.146
369
370
1.339
0.777
371
379
0.092
362/1
0.100
362/2
0.100
362/3
0.100
362/4
0.100
0.250
372/1
372/10
0.204
0.250
372/2
372/3
0.250
372/4
0.712
372/6
0.300
0.600
372/8
0.500
372/9
373/1
0.957
0.957
373/2
0.237
374/1
0.238
374/3
377/2
0.300
0.212
377/3
0.306
377/7
0.020
378/8
0.112
175/2
योग 45.008
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- खौड़ेरा -2 तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 18 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. भू- अर्जन-प्र. क्र. 7-अ-82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील - हटा
(ग ) नगर/ग्राम- निवाई माफी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1297.56 वर्गमीटर.
मकान मालिक का नाम
मकान का अर्जित रकबा ( वर्गमीटर में )
अधिगृहित मकानों की संख्या
(1)
(2)
01 सरदारी बहू पति लाडले अहिरवार
01 बबलू पिता मनधतिया
01 गुदियां पति शिवचरन अहिरवार
01 गुठला पिता धनुआ अहिरवार
01 हरिराम पिता भगुन्ता फुलबाई पिता भगुन्ता
01 हरिदास पिता हीरा अहिरवार
01 गिरजा पिता हीरा अहिरवार
01 कृपाल पिता लछमन अहिरवार
01 बारेलाल पिता जीरा अहिरवार
01 टीकाराम पिता लटोरा अहिरवार
01 रामकिशुन पिता वारेलाल अहिरवार
01 किलोरी पिता हीरालाल
01 उमराव पिता कन्छेदी
01 मुन्नी पिता हीरा
01 पुरषोत्तम पिता गनेशा
01 डालचंद पिता सुन्दर लाल
01 स्वामी प्रसाद पिता गंगाप्रसाद
01 भगोला पिता पिरवा
01 भुजैया पिता चिन्ता
01 आशाराम पिता टूडा
01 तुलाराम पिता हरीराम
01 रामदास पिता तांतू
01 कुसुमरानी पति गुल्लन खरगराम पिता सरूवआ
01 लोकमन पिता सुन्दर
01 जगमोहन पिता अन्तू
01 शाला भवन नया
01 शाला भवन पुराना
योग . 27
(3)
40.72
41.39
62.50
29.40
12.60
90.00
31.20
93.60
39.73
32.16
45.44
34.04
44.10
16.65
26.25
72.10
26.40
62.04
13.34
36.00
40.00
60.06
57.19
80.65
19.14
130.86
60.00
1297.56
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है- पिपरिया जलाशय निर्माण में ग्राम निवाई माफी के मकानों एवं भूमि के अर्जन में आने वाली भूमि.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(3 )
4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(
(5 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4384
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 16 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 1 - अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
(1) (2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
15.500
कदारी
छतरपुर
छतरपुर
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर
ललितपुर-खजुराहो नई बड़ी रेल लाईन का निर्माण कार्य.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 24- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- लवकुशनगर
(ग) ग्राम- बगमऊ
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.599 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.005
622
0.005
612/1
612/2
0.005
610/1
0.036
610/2
0.036
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(1)
(2)
553
0.005
541
0,005
1190
0.005
0.010
58
57
0.070
771
0.015
1192
0.005
1613
0.015
1616
0.010
1806/2/2
0.005
0.005
1811
1816
0.015
1329
0.005
555
0.042
1629
0.300
योग .. 0.599
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है - सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4385 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 9 दिसम्बर 2013
क्र. 46 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(1)
(2) (3)
(4)
बिल्हैटी
ग्वालियर ग्वालियर
योग :
0.200 0.200
कार्यपालन यंत्री , हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग , क्र. -2 , ग्वालियर.
हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतलामाता शाखा नहर के निर्माण हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शा ( प्लान ) न्यायालय , भू- अर्जन अधिकारी , ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर मालवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
आगर मालवा, दिनांक 16 दिसम्बर 2013
क्र. भू- अर्जन-11.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
निजी
योग
(6)
(7) (1)
(2) (3)
(4)
(5)
0.026
0.026
खैराना
आगर सुसनेर
कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , शाजापुर.
नोटः- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
4386
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
[भाग 1 क्र. भू- अर्जन-12.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
निजी
योग
(4)
(5) (1)
(2)
(3)
खेजडी
1.499
आगर
1.499 सुसनेर
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , शाजापुर.
कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.
नोटः- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी, सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
योग
निजी
(5) (1)
(3)
(4)
(2)
0.283
कोठडा
आगर
0.283 सुसनेर
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7)
कीटखेडी बांध परियोजना नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , शाजापुर.
नोट:- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
योग
निजी
(3)
(4)
(5) (2)
कादमी
0.096
0.096 (1) आगर सुसनेर
(7)
(6)
कार्यपालन यंत्री जल
कीटखेडी बांध परियोजना
नहर निर्माण हेतु.
संसाधन संभाग , शाजापुर.
नोटः- भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , सुसनेर के कार्यालय में किया जा सकता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
4387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 17 दिसम्बर 2013
भू-अर्जन- प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 583- भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा लगभग ( हेक्टर में) (2)
(3)
(1)
(4) सतना मझगवां
5.500 1.200
वनसाकर गोपालपुर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सतना.
वनसाकर तालाब योजना अंतर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 17 दिसम्बर 2013
क्र. 8682 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2)
(4) सिवनी
6.87 सिवनी
(3) पीपरडाही
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण.
कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4388
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 16 - अ- 82-2012-13 - बिरयाई - 453.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)
(3)
(4)
बिरयाई
(2) कुंभराज
(1) गुना
0.105 0.230 0.335
398 446/3 कुल योग (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राघौगढ़
(6) बिरयाई तालाब निर्माण योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमिओं का अर्जन.
भूमि का नक्शा (प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग- राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , चॉचोड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) चॉचोड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
प्र. क्र. 17- अ- 82-2012-13 - वीरपुर -454. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)
(1) गुना
(2) कुंभराज
(3) वीरपुर
(4) 51/2 0.335 110/1 0.773 110/2 0.581 104/125 0.065 कुल योग 1.754
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राघौगढ़.
(6) बिरयाई तालाब निर्माण योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमिओं का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग - राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) चॉचोड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) , चॉचोड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
भाग 1 ]
4389
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 18- अ-82-2012-13 - गूजरखेड़ी वीरान- 455.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)
(1) (2)
(4)
(3)
गुना कुंभराज गूजरखेड़ी वीरान
17/1 क 1.500 17/2 0.600 15 0.400 योग 2.500
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़.
भोजपुरा तालाब निर्माण योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमिओं का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , चॉचोड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) , चॉचोड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 19 - अ- 82-2012-13- भोजपुरा- 456.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में ) सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)
(3)
(2)
(1) गुना कुंभराज भोजपुरा
(4) 83 योग
0.500 0.500
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राघौगढ़.
भोजपुरा तालाब निर्माण योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमिओं का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग - राघौगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) चॉचोड़ा के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) चॉचोड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4390
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नीमच, दिनांक 20 दिसम्बर 2013
क्र. भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र.- 01 - अ-82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को, उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(1) नीमच सिगोली
(3) बोरदिया बाण्दा
(4) 4.600 1.097 योग . 5.697
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग नीमच.
(6) बोरदिया सिंचाई योजना के निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय, नीमच, भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड जावद एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, नीमच के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकाससिंह नरवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर , जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंदसौर, दिनांक 20 दिसम्बर 2013
ई. क्र. 104-2013 - प्र. क्र. 16- अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना क्रमांक ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2) (3)
(1)
सीतामऊ
मन्दसौर
(4) 1.600 0.200
कराडिया विशनिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मंदसौर.
कराडिया तालाब योजनांतर्गत तालाब डुब क्षेत्र हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड सीतामऊ , जिला मंदसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4391
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 18 सितम्बर 2013
क्र. 4-अ -82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक-एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- इंदरगढ़
(ग) ग्राम- पचोखरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.06 हेक्टेयर.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
खसरा नंबर (1)
0.08
184/1, 184/3
0.10
193/1
0.20
195
202
0.12
203/1
0.03
203/2
0.04
0.14
200/1 , 200/2 , 200/3 , 200/4 , 200/5
0.04
211
0.05
212
213
0.06
214
0.10
215/2, 215/5
0.10 योग .. 1.06
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है .- श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , सेंवढ़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 16 दिसम्बर 2013
क्र. 694- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम- पिपलझोपा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.465 हेक्टर.
रकबा (हे. में) (2)
खसरा नम्बर (1)
0.040
13
0.555
12
0.265
18/1
165/1
0.180
0.090
165/3
0.045
165/2
0.290
170/1
योग .. 1.465
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की जुनापानी वितरण शाखा एवं उप शाखाओं के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला - खरगोन भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 14, ठीकरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 695- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 4392
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम- कसरावदखुर्द
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.562 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
764/3/1
0.138
766/1
0.202
0.222
798/1
योग . 0.562
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , जिला - खरगोन भू-अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 24 , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 दिसम्बर 2013
क्र. 11055 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग ) नगर/ ग्राम- केवलारीसंभा, प.ह.नं. 03, ब.नं. 32, रा.नि.मंडल-चौरई
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 05.223 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
खसरा नम्बर
(हे. में)
(1)
(2)
2.096
49/1-2
0.182
49/3, 50/1
51/1 ग
0.183
0.136
35/7 , 36/7 , 37/7
0.135
35/9 , 36/9 , 37/9
0.182
49/5, 50/3
51/3
0.182
0.135
35/2 , 36/2 , 37/2
0.136
35/8 , 36/8 , 37/8
0.182
49/6, 50/4
0.182
51/4
0.270
35/5 , 36/5 , 37/5
0.182
49/7, 50/5
51/5
0.182
0.270
35/6 , 36/6 , 37/6
0.299
35/3 , 36/1 , 37/1
0.299
35/4 , 36/3 , 37/3
योग .. 05.223
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले कृषकों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि के अर्जन के सम्बंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
भाग 1 ]
4393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन- संभाग क्रमांक -1 , चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना विस्थापन एवं पुनर्वास उपसंभाग सिंगना तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 11056- भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- मोहखेड
(ग ) नगर/ग्राम- भाजीपानीखुर्द, प.ह.नं. 38, ब.नं. 428 रा.नि. मंडल-सावंरी
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.053 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हे. में ) (2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
281/3
योग . 0.053 आम 1 , महुआ 01 0.053
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- बुचनई जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , कन्हरगांव परियोजना नहर उपसंभाग क्रमांक- 2 छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 11057- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- सौंसर
(ग) नगर/ग्राम- जामलापानी , प.ह.नं. 21/10, ब.नं. 154, रा.नि. मंडल-सौंसर
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.140 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1) 113/2
(2) 0.140 योग .. 0.140
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- सातकीनाला जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण में आने वाली निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
4394
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग सौंसर जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
क्र. 11058 - भू- अर्जन -2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील - हर्रई
(ग) नगर/ग्राम- साठिया, प.ह.नं. 18/51 ,
ब.नं. 81
रा.नि. मंडल- हर्रई
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.550 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा खसरा नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
285
01.550 योग .. 01.550
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पापडा जलाशय के बांध निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना नहर उपसंभाग क्रमांक-2 छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खंडवा, दिनांक 17 दिसम्बर 2013
नस्ती क्र. 257-2013- एल. ए. भू-अर्जन-प्र. क्र. 01 -अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम- गोराड़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.36 हेक्टेयर.
अर्जनीय रकबा
खसरा नंबर
(हे. में) (2)
(1)
104/3
0.07
105/1
0.25
106/1
0.03
0.12
106/2
106/3
0.06
160/1
0.07
161/1
0.49
0.27
163
योग. 1.36
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म . प्र. पा. ज. क. लि. खण्डवा, सुरगांवबंजारी से बीड़ तक रेलमार्ग के निर्माण के अंतर्गत ब्रिज क्र. 25 के पहुंच मार्ग एवं डायवर्सन मार्ग हेतु.
4395
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल-दो) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
नस्ती क्र. 258-2013- एल. ए. भू-अर्जन- प्र. क्र. 02- अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- पुनासा
(ग) ग्राम-कोड़ियाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.96 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हे. में)
(2)
(1)
5/1
0.26
5/3
0.09
0.28
5/5
5/7
0.11
12/7
0.11
20/4
0.03
0.06
20/5
0.02
20/10
योग.. 0.96
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना म. प्र. पा. ज. कं. लि. खण्डवा, सुरगांवबंजारी से बीड़ तक रेलमार्ग के निर्माण के अंतर्गत ब्रिज क्र. 25 एवं 26 के पहुंच मार्ग एवं डायवर्सन मार्ग हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल - दो ) श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म. प्र. पा. ज. कं. लि. खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 18 दिसम्बर 2013
क्र. 10851 - भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- राजगढ़
(ग) नगर/ ग्राम- मोतीपुरा ( खाती )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.087 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
95
0.986
97/1
0.159
97/2
0.104
0.078
97/3
100
0.076
101
0.645
106/1
0.165
106/2
0.164
107/1
0.038
107/2
0.038
0.038
107/3
108/1
0.116
0.036
108/2
0.291
109
0.178
110/1
110/2
0.126
112
0.177
103/1
0.133
104/1
0.139
118/2
0.847
0.474
119/1
120/1
0.354
0.500
130/1
144/1
0.025
0.133
103/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
4396
(2)
(1)
0.139
104/2
0.475
119/2
0.354
120/2
0.500
130/2
0.026
144/2
0.202
105
0.379
113
0.885
115
0.582
116
0.379
122
0.519
142
0.025
143
0.372
123/1
0.259
123/2
0.259
123/3
2.074
0.125
124
0.375
126
0.924
1/1/2
0.316
75/2/9
0.987
146
0.101
150/3
0.810
150/4
17.087
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मोतीपुरा (खाती) तालाब योजना निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि के निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 20 दिसम्बर 2013
क्र. 8760 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ ग्राम- नैनपार, प.ह.नं. 86/51 , ब. नं. - 311
रा.नि.मं.-सिवनी-1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.02 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.40
66/1
0.50
63
0.01
64/1
0.01
64/2
0.09
62
0.30
51
0.08
52
0.15
50/2
0.28
50/3
0.13
49/1
0.03
49/2
0.53
247/1
0.02
247/2
0.35
241/4
0.10
241/3
0.47
241/5
0.02
241/7
0.75
223/1
0.20
238
0.85
237/5
0.61
237/4
0.05
237/3
0.55
236
0.12
235/2
0.60
235/1
0.43
233/2
0.36
232
231
0.03 योग .. 8.02
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
4397
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील- चौरई जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता हैं.
क्र. 8760- भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- फुलारा, प.ह.नं. 121 , ब. नं. - 370 रा.नि.मं. -सिवनी-1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.190 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.13
259
0.50
260/1
0.42
275/7
275/3
0.24
270
0.10
273
0.28
269/2
0.01
272/1
0.10
280/2
0.31
280/3
0.25
283
0.05
0.26
282/1
282/2
0.22
0.68
299
(2)
(1)
0.84
298
296/1
0.16
296/2
0.02
293
0.30
294
0.32 योग . 5.19
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता हैं.
क्र. 8760 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
1
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- कारीरात , प.ह.नं. 87, ब. नं. -59 रा.नि.मं. -सिवनी-1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.120 हेक्टेयर.
खसरा
नम्बर
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
290/1
0.36
290/2
0.10
0.68
289/2
0.11
289/1
0.02
288/2 4398
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
(2)
(1)
276
0.22
0.26
277/2
273
0.37
279
0.29
0.01
272
0.01
280/1
269/3
0.36
0.15
266/1
266/2
0.09
264
0.39
0.06
261
0.03
262
260
0.01
0.02
325/1
0.07
326
327
0.21
328
0.24
0.10
428
0.72
429/1
0.02
429/2
427
0.01
0.40
440/1
440/2
0.40
0.33
460
442
0.21
443/2
0.10
0.39
443/3
0.29
445/1
0.02
445/2
0.82
448/1
0.04
447
0.01
449
454
0.20
योग . 8.12
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता हैं.
क्र. 8760- भू- अर्जन -2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग ) नगर/ ग्राम- करहैया, प.ह.नं. 118, ब. नं. -48 रा.नि.मं. - सिवनी-1
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.69 हेक्टेयर .
खसरा
नम्बर
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
232
0.98
0.04
229
0.11
228/2
0.21
228/3
226
0.30
0.52
257/2
257/3
0.33
268/3
0.42
0.05
269
288
1.00
0.05
287
0.10
286
291/1
0.23
0.09
292
0.20
294 4399
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.54
296/2
0.10
302
299/2
0.31
303
0.20
305/1
0.29
0.22
305/2
0.04
304/2
0.14
305/3
304/1
0.14
0.26
306
327
0.03
326/1
0.19
329
0.40
330/1
0.33
330/2
0.01
331/1
0.14
331/2
0.27
(2)
(1)
333
0.29
0.07
332/1
332/2
0.09
8.69
योग .
(
2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तहसील-चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता हैं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंदसौर, दिनांक 20 दिसम्बर 2013
ई. क्र. -03-2013-प्र. क्र. 15 - अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना क्रमांक ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाना ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
सीतामऊ
1.900 मन्दसौर
लोगनी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग मंदसौर.
रहिमगढ़ तालाब योजनांतर्गत तालाब डूब क्षेत्र हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड सीतामऊ, जिला मंदसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
4400
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन , दिनांक 23 दिसम्बर 2013
प्रकरण कमांक 05 /अ-82 / 2012 2013 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्ता है अतः भू अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक्ता है: -
-:: अनुसूची::
(1) - भूमि का वर्णन
(क) जिला - रायसेन ।
(ख) तहसील / तालुका बेगमगंज ।
(ग) नगर / ग्राम पिपलिया बखतसिंह , परसौरा , खिरियानारायणदास, उचेंरा, पांडाझिर
(घ) लगभग क्षेत्रफल
:: भूमि का विवरण ::
ग्राम का नाम
खसरा नम्बर
76/1/1 पिपलिया वखतसिह
76/1/2/1/1
76/1/2/2/1
76/1/2/2/2
76/1/2/2
76/2/1/1
76/2/1/2
76/2/1/3
76/2/2/1
76/2/2/2
74/2
74/1
73/1/1
73/1/2
73/2/1
73/2/2
67/1/1
67/1/2/1 हेक्टेयर ।
कुल रकवा हे०में
अर्जित किये जाने वाला रकवा हे ०में
1.011 1.578
0.587
0.214
0.210
0.425
1.392
0.809
0.405
1.979
1.036
1.295 0.809
1.295
2.430 0.226
0.218
0.809
1.831
2.233 1.160
0.619 4401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
67/1/2/2/1
पिपलिया
67/1/2/3/1
बखतसिंह
67/1/2/2/2
67/1/2/3/2
67/2/1
67/2/2
60/1
60/2/1
60/2/2
60/2/3
60/2/4
60/2/5
60/2/6
55
54/1
54/2
53/1
53/2
200/52
52
157
156/1
156/2
155
199/155/1
199/155/2
199/155/3
153/1
153/2/1
153/2/2
153/3
85/1
85/2
152
151
150/1
150/2 0.809
0.405
0.809
0.405
0.952
0.809
0.588
0.809
0.757
0.757
0.960
0.202
0.202
0.202
0.435
0.996
0.281
0.346
0.346
0.392
0.202
0.490
0.380
1.141
0.097
0.595
0.321
2.711
0.161
1.388
1.040
0.041
0.733
0.121
0.303
0.850
0.850
0.356
2.201
1.339
0.668
0.187
1.539 0.182
2.379
0.833 0.129
0.020
0.117
0.287
1.668
1.153 [भाग 1 4402
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
0.170
0.825
149
पिपलिया
0.356
0.405
180/1/1
बखतसिंह
0.283
180/1/2
180/1/3
0.283
0.283
180/1/4
0.283
180/1/5
0.283
180/1/6
0.283
180/1/7
0.303
180/2/1/1
0.101
180/2/1/2
0.554
180/181/1/2/2/1
0.546
180/181/1/2/2/2
0.853
180/2/3
0.208
0.401
72/1
0.133
72/2
0.020
1.044
57/1
1.044
57/2
1.048
57/3
1.047
57/4
0.093
परसौरा
0.575
135/1
0.168
1.813
134
0.322
0.041
78
1.388 0.069
77
0.069
0.866
128
0.291
1.546
125
0.069
1.275
124
0.036
4.513
81
0.177
0.809
82/1
0.121
1.299
83
0.097
0.575
84/3
0.575 0.061
84/2
1.141 0.105
86
0.635 0.117
85/2/2
0.024
0.105
214/86/1
0.049
214/86/2
0.716 0.073
13
1.886 0.198
10/2 4403
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
10/1/2
परसौरा ।
10/1/1
9/1
9/2
7/2
7/1
8
4/2/2
36/1/1
खिरिया नारायण दास
35
38
47
46
44
73/2
64
65
66
265
263
258
207
205
204
203/1
203/2
202/1
202/2/1
201/2
201/1
268
269/1
269/2
272/1
272/2 0.089
0.547
0.093
1.338
0.004
0.081
0.085 0.049
0.024
1.263
0.676 0.101
0.587 0.105
0.210 0.049
0.303
3.609
0.028
0.089
0.222
2.922
0.049
0.251
0.283
2.282
0.433
4.876
0.623
4.828
0.211
8.534
10.267 0.761
i
0.041
2.517
0.093
0.690
0.198
0.555
0.113
0.765
0.105
0.688
0.057
0.190
0.219 0.081
0.077
0.210
0.150 0.036
0.065
0.344
0.154
0.587
0.024
0.142
0.372 0.117
1.335 0.193
0.736 0.085
0.166
0.936 0.186
0.166 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
4404
!
0.081
0.518
275/1
खिरिया
0.182
1.092
273
नारायण
0.154
2.003
282/273
दास
0.041
1.542
279/1
1.043 0.113
244/1
0.716
6.394
246,247
0.041
0.210
203/1
0.032
0.587
202/2/1
0.028
0.276
200/2
0.242
1.053
199/1
0.105
0.627
197/1
0.618
1.228
194/1/1/1 क 1
0.405
194/1/1/1 क 2
0.506
194/1/1/1 ख
0.303
194/1/1/1 ग
1.232
194/1/1/2/1
0.405
194/1/1/2/2
0.607
194/1/1/2 ख
0.202
194/1/1/2 ग
0.843
194/1/2
1.254
194/1/3
1.297
194/1/4
1.056
194/1/5
0.627
194/2
2.185 0.293
182/1/1
1.340
182/1/2/1
1.347
182/1/2
1.359
182/1/2/3
0.405
182/1/3/1/1
182/1/3/1/2 0.405
0.526
182/1/3/2
0.809
182/1/3/3
1.514
182/1/4
1.821
182/2
0.979 0.121
180/1/1
0.254
180/1/2
0.809
180/2 4405
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
180/3/1
खिरिया
180/3/2
नारायण
178/1/4
दास
179/1
116,122/4
241
138
151/1
151/2
152
146
145
उचेरा 135, 136, 138 ,140/ 1/1
135,136 ,138,140/ 1/2
135,136,138,140/ 2
135,136, 138 ,140/ 3/1
135,136 , 138 , 140/ 3/2
135,136, 138,140/ 4/1
135,136,138,140/
4/2
137
131/1
131/2
147/1
147/2/1
146/1/1
147/2/2/1
146/1/1
147/2/2/2
146/1/1
147/2/2/3 0.532
0.534
1.376 0.012
1.493 0.315
0.466
1.368
3.023 0.105
2.809 0.133
0.218
1.113
0.458
1.218 0.121
0.393 0.085
0.041
0.150
0.395
0.243
0.405
0.938
1.619
0.805
0.130
0.129
0.975 0.081
0.405 0.111
0.259
0.105
0.809
0.708
0.551
0.486
1.011 4406
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
148/1/1
उचेरा
148/1/2
148/2/1
148/2/2
155/1
155/2
156/1/1
156/1/2
156/1/3
156/2/2/1
156/2/1
156/2/2/2
160
48/1
48/2
47
37/1/1
37/2/1
37/1/3
37/2
33/1
33/2
35/1/1
35/1/2
35/2/1
35/2/2
35/2/3
35/2/4
193
192
198/1/1
198/1/2/1
198/1/2/2
198/2
198/3
200/1
200/2 0.243
1.348
1.343
0.657
2.023
1.934 0.243
1.931
0.283 0.154
0.692
0.562
0.837
0.619
0.219
3.213 0.230
0.170
0.365
0.376
3.245 0.291
0.154
0.158
0.161
0.320
1.296
0.024
1.788
1.793
0.461
0.405
0.809
0.582
0.582
0.582
0.583
0.235
1.668
0.073
1.295
0.202 0.313
2.445
1.150
1.659
0.214
0.186
0.719
0.295 4407
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
'202, 203
उचेरा
220
221/1
220
221/2
211/1
211/2
218/2/2
218/2/1
217/1
271/215
270/244/1
270/244/2
274/244/1
274/244/2
274/244/3/1
274/244/3/2
274/244/4
274/244/5
18/2
पांडाझिर
18/1/1
18/1/3
18/1/4
18/1/2
17
23/3
27
26/1
26/3
26/2
24/1
24/2
23/2
25/1
25/2
31
0.089
0 429
0.266
0.918
3.761
0.041
0.518
0.235
0.121
1.141
1.416 0.161
0.161
1.214
0.032
0.494
0.185
0.401
0.125
0.238
1.339
0.547
0.093
0.093
0.170
0.591
0.173
0.809
0.409
0.409
0.405
0.409
0.153
0.781
0.041
1.365
0.709 0.096
0.182 0.041
0.176
0.134
0.255
0.178
0.178
0.013
0.668
0.041
0.125
0.393
0.652 0.041 4408
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
32,33,34,35 ,
पांडाझिर
36/2/2
32,33,34,35 ,
36/2/1
32,33,34,35,
36/3/1
32,33,34,35, 36/3/2/1
32,33,34,35, 36/3/2/2/1
32,33,34,35 , 36/3/2/2/2
44/1
44/2/1
43/2/2
42
50
44/2/2
46/1/1
46/1/2
47/1
47/2
48/1/1
48/1/2
56,57,59/2
62/2/1
56,57,59/2
62/2/1/2
56,57,59/2
62/2/1/3
56,57,59/2
62/2/1/6/4
62/1/2/1
62/1/1/2/1/2
62/1/1/2/2
61/1
61/2/1 0.065
0.635
0.607 0.127
0.184
0.433
0.202
0.202
0.405
0.311
1.501
0.096
0.745
0.222
0.589
0.630
1.923
0.959 0.049
0.741 0.065
0.405 0.009
2.642
0.325
0.303
0.648
0.405 0.057
1.326
2.849 1.070
0.830
0.793
0.510
1.414
1.214
2.023
0.040 0.293
3.240 4409
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
भाग 1 ]
61/2/2
पांडाझिर
61/2/3
69/1
69/2
69/3
205
206
207/1/1/1
207/1/1/2
207/1/2
207/1/3/1
207/1/3/2
207/1/3/3
404/203/1
202/1
202/3
200/1/1/1
200/1/1/2
200/1/2
192/1/1
192/1/2/1
192/1/2/2
192/1/3
192/3
148/1
148/2/1
149/1
149/2
150/1
150/2
142/1
142/2/1
142/2/2
139/1/1
139/1/3
139/2/1 1.011
2.598
0.141
1.619
1.619
3.249
0.049
0.356
0.012
0.672
0.363
0.607
0.761
0.676
0.450
0.121
0.121
0.061
0.125
0.272
1.773
0.121
0.363
3.448
0.769
0.405
0.345
1.380
1.020
0.360
1.380
2.225
0.202
0.405
0.308
0.024
1.177
1.174
0.012
0.259
0.259
0.186
0.809
0.085
0.085
0.939
15.556
0.489
0.518
0.518
139/2/2
[भाग 1 4410
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
0.041
1.194
137/1/1/1
पांडाझिर
0.506
137/1/2/1/1
0.506
137/1/1/2/2
0.821
137/1/1/2/1
0.494
137/1/1/2/2
0.809
137/1/2
2.845
137/2
0.061
0.161
195/3
नोट – भूमि का नकशा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.