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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 1 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जनवरी 2014- पौष 13 , शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2013
क्र. ई. - 1-71-2013-5- एक ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 7 नवम्बर 2013 द्वारा श्रीमती स्नेहलता कुमार, भाप्रसे (1979) वि.क.अ.- सह- आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली की सेवायें भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर सौंपे जाने के फलस्वरूप आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली का प्रभार श्री शैलेन्द्र सिंह, भाप्रसे ( 1988 ) विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश नई दिल्ली को, अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ, अतिरिक्त रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा गया था.
(2 ) उपरोक्त आदेश में संशोधन करते हुए, अब राज्य शासन आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली का प्रभार श्री शैलेन्द्र सिंह, भाप्रसे ( 1988 ) विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश नई दिल्ली के स्थान पर श्री आई. सी. पी. केसरी , भाप्रसे ( 1988 ) वि. क. अ . सामान्य प्रशासन विभाग , ( आवासीय आयुक्त कार्यालय में संलग्न ) मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली को, अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ, अतिरिक्त रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
क्र. ई. - 5-919- आयएएस लीव- 5- एक . ( 1 ) डॉ. जे. विजय कुमार, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 10 से 19 दिसम्बर 2013 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. जे. विजय कुमार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
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(3 ) अवकाशकाल में डॉ. जे . विजय कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) श्री एस. आर. मोहन्ती की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. जे. विजय कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2013
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विकअ- सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा म.प्र. एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई. - 1-321-2007-5-एक ( 1 ) भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-51-2007- AIS- (I ) , दिनांक 26 सितंबर, 2008 द्वारा श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह राजपूत, भाप्रसे (OR: 1999) की सेवाएं 3 वर्ष के लिए अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर उड़ीसा संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग को सौंपी गई थी.
(4) श्री एस. आर. मोहन्ती द्वारा विकअ- सदस्य सचिव , राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ- आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा म.प्र. एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मोहम्मद सुलेमान उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(2) तत्पश्चात् भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-51-2007 - AIS- ( I) , दिनांक 27 जुलाई, 2011 द्वारा श्री राजपूत की अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति में 2 वर्ष की वृद्धि की गई. श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह राजपूत , भाप्रसे (OR: 1999) अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर की उक्त अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 3 नवम्बर 2013 को पूर्ण हो चुकी है.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(3 ) अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री नरेन्द्र बहादुर सिंह राजपूत, भाप्रसे (OR: 1999 ) अपर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोवस्त मध्यप्रदेश ग्वालियर को उनके मूल संवर्ग उड़ीसा संवर्ग में कार्यभार ग्रहण करने के लिए तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करता है.
क्र. ई. - 5-832- आयएएस- लीव-5- एक ( 1 ) श्री अश्विनी कुमार राय , आयएएस, प्रमुख सचिव " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 10 से 18 दिसम्बर 2013 तक नो दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अश्विनी कुमार राय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. ई. - 1-368-2013-5- एक. श्री मनीष सिंह, भाप्रसे ( 1997 ) सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजना क्रियान्वयन इकाई ( पीआईसीयू) तथा संचालक, वाल्मी तथा मिशन संचालक, लघु सिंचाई एवं कृषि की सेवायें भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निदेशक, आर्थिक मामलों का विभाग, के पद पर 05 वर्ष हेतु नियुक्ति के लिए सौंपी जाती है.
भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2013
(3) अवकाशकाल में श्री अश्विनी कुमार राय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अश्विनी कुमार राय अवकाश पर नही जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2013
क्र. ई. - 5-462- आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग को दिनांक 12 से 13 दिसम्बर 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई. - 5-409 - आयएएस- लीव-5- एक ( 1 ) श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे ( 1982 ) विकअ- सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा विकअ-आयुक्त नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा म.प्र. एवं प्रबंध संचालक, ऊर्जा विकास निगम को दिनांक 11 से 13 दिसम्बर 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) श्री ए. पी . श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजय नाथ , भाप्रसे, अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री ए. पी. श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय नाथ उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी . श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-560 - आयएएस- लीव - 5 - एक ( 1 ) श्री मोहम्मद सुलेमान, आयएएस, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग को दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री मोहम्मद सुलेमान की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मनीष रस्तोगी , भाप्रसे, सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सुलेमान को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री मोहम्मद सुलेमान द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनीष रस्तोगी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री मोहम्मद सुलेमान को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहम्मद सुलेमान अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-570- आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 26 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के
3 साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री अजित केसरी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. राजेश राजौरा , भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग , जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अजित केसरी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अजित केसरी द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. राजेश राजौरा , उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अजित केसरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजित केसरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. -5-607- आयएएस- लीव - 5- एक ( 1 ) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस , कमिश्नर, उज्जैन संभाग को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 04 जनवरी 2014 तक छः दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 05 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री बी. एम. शर्मा , भाप्रसे, कलेक्टर, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, उज्जैन संभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा कमिश्नर, उज्जैन संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बी. एम. शर्मा , कमिश्नर , उज्जैन संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
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से 2 जनवरी 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. ई. - 5-689- आयएएस लीव-5- एक . -( 1 ) श्री उमाकांत उमराव , आयएएस , आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त- सह- संचालक , आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, म. प्र. को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री पी नरहरि की अवकाश अवधि में श्रीमती सूफिया फारूकी, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर , जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है .
(2) श्री उमाकांत उमराव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री विश्वमोहन उपाध्याय , भाप्रसे, आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री पी नरहरि को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री पी नरहरि द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सूफिया फारूकी, कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगी.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री उमाकांत उमराव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, म.प्र. के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5) अवकाशकाल में श्री पी नरहरि, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) श्री उमाकांत उमराव द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, म . प्र. का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री विश्वमोहन उपाध्याय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी नरहरि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(5 ) अवकाशकाल में श्री उमाकांत उमराव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमाकांत उमराव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-787- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती राजकुमारी खन्ना, आयएएस. , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोघोग विभाग को दिनांक 24 जून 2013 से 2 नवम्बर 2013 तक एक सौ बत्तीस दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 3 एवं 4 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
क्र. ई . - 5-736- आयएएस- लीव - 5- एक ( 1 ) श्री अरूण कुमार भट्ट , आयएएस , प्रबंध संचालक, म.प्र . राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि. ( ट्रायफेक ) तथा आयुक्त, उद्योग मध्यप्रदेश को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में श्रीमती राजकुमारी खन्ना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती राजकुमारी खन्ना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार भट्ट को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, म.प्र . ट्रेड एण्ड इंवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोशन लिमि. ( ट्रायफेक ) तथा आयुक्त, उद्योग , मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री अरूण कुमार भट्ट को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई. - 5-874- आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) श्रीमती प्रीति मैथिल , आयएएस , अपर कलेक्टर, गुना को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता था. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15 दिसम्बर 2013 एवं 21 , 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण कुमार भट्ट अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रीति मैथिल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर कलेक्टर, गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई. - 5-772 - आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री पी नरहरि, आयएएस, कलेक्टर, जिला ग्वालियर को दिनांक 24 दिसम्बर 2013 5
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रीति मैथिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई. - 5-794 - आयएएस- लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री रघुराज एम. आर. , आयएएस , कलेक्टर, जिला दतिया को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 21 , 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रीति मैथिल अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
(2 ) श्री रघुराज एम. आर. की अवकाश अवधि में श्री संदीप कुमार माकिन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, दतिया को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला दतिया का प्रभार सौंपा जाता है.
क्र. ई. -5-876 - आयएएस- लीव- 5 - एक.-( 1 ) श्री तेजस्वी एस नायक, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , अनूपपुर को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री रघुराज एम. आर. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला दतिया के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री रघुराज एम. आर. द्वारा क्लेक्टर, जिला दतिया का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संदीप कुमार माकिन , कलेक्टर, जिला दतिया के प्रभार से मुक्त होंगे .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री तेजस्वी एस नायक को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अनूपपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(5 ) अवकाशकाल में श्री रघुराज एम . आर . को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) अवकाशकाल में श्री तेजस्वी एस नायक को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुराज एम. आर. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तेजस्वी एस नायक अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2013 भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2013
क्र. ई. -5-768 - आयएएस- लीव- 5 -एक ( 1 ) श्री संदीप यादव , आयएएस , कलेक्टर, जिला गुना को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 , 22 एवं 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
क्र. ई. - 5-702- आयएएस- लीव - 5 - एक . ( 1 ) श्री प्रदीप खरे , आयएएस , कमिश्नर, रीवा संभाग को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री संदीप यादव की अवकाश अवधि में श्री शेखर वर्मा, भाप्रसे, अपर कलेक्टर ( विकास ) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गुना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला गुना का प्रभार सौंपा जाता है.
(2) श्री प्रदीप खरे की अवकाश अवधि में श्री डी. पी. अहिरवार, भाप्रसे, कमिश्नर, शहडोल संभाग , को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, रीवा का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री संदीप यादव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला गुना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप खरे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री प्रदीप खरे द्वारा कमिश्नर, रीवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री डी. पी . अहिरवार, कमिश्नर, रीवा के प्रभार से मुक्त होंगे.
(4 ) श्री संदीप यादव द्वारा क्लेक्टर, जिला गुना का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शेखर वर्मा, कलेक्टर, जिला गुना के प्रभार से मुक्तहोंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री संदीप यादव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(5) अवकाशकाल में श्री प्रदीप खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संदीप यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रदीप खरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
क्र. ई. -5-938 - आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री मधुकर अग्नेय, आयएएस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, शिवपुरी को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मधुकर अग्नेय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , शिवपुरी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री मधुकर अग्नेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री मधुकर अग्नेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2013
क्र. ई. - 5-393 - आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश , आयएएस, अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) श्री प्रसन्न कुमार दाश की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री देवराज बिरदी, भाप्रसे, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल तथा अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रसन्न कुमार दाश को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री प्रसन्न कुमार दाश द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री देवराज बिरदी, भाप्रसे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रसन्न कुमार दाश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसन्न कुमार दाश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-558- आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री विनोद कुमार, आयएएस, सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल
[भाग 1 को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 1 जनवरी 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाश काल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-564- आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) श्रीमती वीरा राणा, आयएएस , आयुक्त- सह- संचालक , हाथकरघा एवं प्रबंध संचालक, हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम , भोपाल को दिनांक 26 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह- संचालक, हाथकरघा, एवं प्रबंध संचालक, हस्त शिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई. - 5-684- आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में श्री राजेश बहुगुणा, भाप्रसे, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, वाणिज्यक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(4 ) श्री अमित राठौर द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश बुहगुणा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाश काल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-720- आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री गुलशन बामरा, आयएएस, आयुक्त- सह- संचालक , नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश एवं सचिव, मुख्यमंत्री को दिनांक 27 से 28 दिसम्बर 2013 तक दो दिन का अर्जित अवकश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री गुलशन बामरा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह - संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश एवं सचिव , मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.
(3 ) अवकाशकाल में श्री गुलशन बामरा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है यदि श्री गुलशन बामरा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-836 - आयएएस लीव- 5- एक . ( 1 ) श्री एम. के. अग्रवाल, आयएएस , कलेक्टर, जिला देवास को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 29 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री एम. के. अग्रवाल की अवकाश अवधि में श्री प्रबल सिपाहा, राप्रसे अपर जिला दण्डाधिकारी , देवास को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला देवास का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा कलेक्टर, जिला देवास का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रबल सिपाहा कलेक्टर, जिला देवास के प्रभार से मुक्त होंगे.
7 (5 ) अवकाश काल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई . - 5-844- आयएएस लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री अशोक कुमार सिंह, आयएएस , कलेक्टर, जिला कटनी को इस विभाग के समसंख्यक आदेसू दिनांक 23 नवम्बर 2013 द्वारा दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 एवं 21 , 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त करते हुए अब उन्हें दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 22 एवं 29 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री अशोक कुमार सिंह की अवकाश अवधि में श्री जेड. यू. शेख, राप्रसे अपर कलेक्टर विकास एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला कटनी का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक कुमार सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला कटनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला कटनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जेड. यू. शेख कलेक्टर, जिला कटनी के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाश काल में श्री अशोक कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-862- आयएएस लीव- 5- एक . ( 1 ) श्री सिबी चक्रवर्ती एम. , आयएएस , कलेक्टर, जिला भिण्ड को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 6 जनवरी 2014 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
8
(2 ) श्री सिबी चक्रवर्ती एम. की अवकाश अवधि में श्री पी . के. श्रीवास्तव, राप्रसे अपर कलेक्टर, भिण्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला भिण्ड का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सिबी चक्रवर्ती एम. को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला भिण्ड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री सिबी चक्रवर्ती एम. द्वारा कलेक्टर , जिला भिण्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर, जिला भिण्ड के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाश काल में श्री सिबी चक्रवर्ती एम. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिबी चक्रवर्ती एम. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-884- आयएएस लीव- 5- एक.-( 1 ) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा, आयएएस , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रत्नाकर झा, राप्रसे अपर कलेक्टर, छिन्दवाड़ा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छिंदवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छिंदवाड़ा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रत्नाकर झा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाश काल में श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल बहुगुणा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.
[भाग 1
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
क्र. एफ-1 ( ए) 20-06- ब-2- दो. ( 1 ) श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक बीस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14 , 15 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्रीमती विनिता मालवीय , रापुसे. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री आई. पी . कुलश्रेष्ठ, भापुसे, द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 (ए) 29-2013- ब-2-दो. श्री इकबाल रियाज, भापुसे, सहायक पुलिस अधीक्षक, भोपाल को दिनांक 16 से 20 दिसम्बर 2013 तक पांच दिवस, पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत आकस्मिक अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत सपरिवार गृहनगर कोलम ( केरल ) की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है:-
1. श्री इकबाल रियाज स्वयं
श्रीमती दिव्या मोहन 2. पत्नी
क्र. एफ-1 ( ए ) 108-1986- ब-2-दो.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2013 द्वारा श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे , अतिरिक्त महानिदेशक, रेल , मध्यप्रदेश, भोपाल को 9
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक अठारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 14 , 15 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत् खण्ड 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में सपरिवार पोर्टब्लेयर ( अण्डमान निकोबार ) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की गई है.
(2) राज्य शासन द्वारा उक्त अवकाश यात्रा की अनुमति के साथ श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, अतिरिक्त महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश , भोपाल को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/ समर्पण की स्वीकृति प्रदान की जाती है. नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
क्र. एफ-1 (ए) 120-93- ब- 2- दो.- ( 1 ) श्री के. बाबूराव, 'भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 16 से 23 नवम्बर 2013 तक कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 24 एवं 25 नवम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में श्री के. बाबूराव , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बाबूराव , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
फा. क्र. 1- अ-3-03- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 दिसम्बर 2012 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर में नियुक्त श्री पुरूषेन्द्र कौरव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 27 दिसम्बर 2013 से 26 दिसम्बर 2014 तक एतद्वारा वृद्धि करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान , प्रमुख सचिव.
भारत सरकार के आदेश और अधिसूचनाएं
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
क्र. 7421-3637-2013 - बारह -1
भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2013
भारत सरकार
कोयला मंत्रालय
नई दिल्ली, तारीख 20 सितम्बर 2013
अधिसूचना
का. आ.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है ;
उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के ब्यौरे रेखांक संख्यांक एसईसीएल. बीएसपी सीजीएम ( पीएलजी )/भूमि- 13-441 , तारीख 10 अप्रैल 2013 का निरीक्षण कलक्टर, उमरिया ( मध्यप्रदेश ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1 , काउंसिल हाऊस स्ट्रीट, कोलकाता 700001 के कार्यालय में या साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ) सीपत रोड, बिलासपुर 495006 (छत्तीसगढ़ ) के कार्यालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
10
अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) कि धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;
उपरोक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर भारसाधक अधिकारी या विभागाध्यक्ष ( राजस्व ) , साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर 495006 (छत्तीसगढ़ ) से,-
(i) उक्त अधिसूचना की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) के अधीन की गई किसी कार्रवाई से हुई या संभवतः होने वाली किसी क्षति के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; या
(ii) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में या उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर सकेगा और उसे उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( i ) से ( iv ) में विनिर्दिष्ट मदों की बाबत् उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा . अनुसूची मालाचुआ ब्लाक, सोहागपुर क्षेत्र,
जिला शहडोल , मध्यप्रदेश
[रेखांक संख्यांक एसईसीएल/बीएसपी/सीजीएम ( पीएलजी ) /भूमि/ 13/441 , तारीख 10 अप्रैल 2013 ]
(क) राजस्व भूमि:
तहसील क्र. सं. ग्राम का नाम जनरल संख्या
पटवारी हल्का नम्बर
(3)
(4) (5) (1)
(2)
पाली
40
औढेरा
39
1
पाली
41
852
2 मालाचुआ
42
पाली
752
ब्लाक पडरी
3
(ख) वन भूमि:
वन का प्रकार
कम्पार्टमेंट संख्या
संभाग
क्र. सं.
रेन्ज
(5)
(4)
(1)
(3)
(2)
उमरिया आरक्षित वन 1
घुनघुटी
223, 225, 229, 230, 232 .
टिप्पणी जिला
क्षेत्र (हेक्टर में )
क्षेत्र (एकड़ में)
(8)
(9) (7)
(6)
754.30
भाग 305.262
उमरिया
भाग
1156.38
467.980
उमरिया
263.63
भाग 106.690
उमरिया
कुल : 879.932 हेक्टर ( लगभग ) या 2174.31 एकड़ ( लगभग )
टिप्पणी ब्लाक
क्षेत्र (हेक्टर में)
क्षेत्र (एकड़ में)
(9)
(8)
(6)
(7)
भाग
459.78
186.070
सोहागपुर
कुल : 186.070 हेक्टर ( लगभग ) या 459.78 एकड़ (लगभग ) कुल योग (क+ख ) : 879.932 + 186.070-1066.002 हेक्टर ( लगभग ) या 2174.31+ 459.78 = 2634.09 एकड़ ( लगभग ) 11 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
सीमा वर्णन
क-ख रेखा ग्राम औढेरा के पश्चिमी सीमा में बिन्दु ' क ' से आरंभ होती है और ग्राम औढेरा और मालाचुआ के उत्तरी भाग , आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 223 तथा ग्राम ब्लाक पडरी के पश्चिमी भाग से गुजरती हुई बिन्दु ' ख ' पर मिलती है.
ख- ग रेखा आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 223 , 225 ग्राम ब्लाक पडरी के पश्चिमी भाग , आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 229 के पूर्वी भाग से गुजरती हुई बिन्दु ' ग ' पर मिलती है .
ग-घ रेखा आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 229 के दक्षिणी भाग , आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 230 के मध्य भाग से गुजरती है और बिन्दु ' घ ' पर मिलती है.
घ-क रेखा आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 230 , ग्राम औढेरा के पश्चिमी भाग और आरक्षित वन कम्पार्टमेंट संख्या 232 के दक्षिणी भाग से गुजरती हुई आरंभिक बिन्दु ' क' पर मिलती है .
(फा. सं . 43015/05/2013- पीआरआईडब्ल्यू- । )
हस्ता./- (वी. एस. राणा ) अवर सचिव, भारत सरकार.
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COAL
New Delhi , the 20th September , 2013
NOTIFICATION
S.O ..-WHEREAS it appears to the Central Government that Coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;
And whereas , the plan bearing number SECL / BSP / CGM (PLG) / Land 13-441 , dated the 10th April 2013 containing details of the area of land described in the said Schedule may be inspected at the Office of the Collector, District- Umaria ( Madhya Pradesh) or at the Office of the Coal Controller , 1 , Council House Street , Kolkata - 700001 or at the Office of the South Eastern Coalfields Limited (Revenue Section ) , Seepat Road , Bilaspur- 495006 (Chhattisgarth ) .
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act , 1957 (20 of 1957 ) , (hereinafter referred to as the said Act) , the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for Coal in land described in the aforesaid Schedule .
Any person interested in the land described in the above mentioned Schedule may-
claim compensation under Section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub- section (3 ) of Section 4 of the said Act; or (i)
(ii) claim compensation under sub - secton ( 1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub - section (4) of Section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps , charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i ) to (iv) of sub - section ( 1 ) of Section 13 of the said Act,
to the Officer - In- Charge or Head of the Department ( Revenue ) , South Eastern Coalfields Limited , Seepat Road , Bilaspur - 495006 ( Chhattisgarh ) within a period of ninety days from the date of publication of this notification .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
12
SCHEDULE
Malachua Block , Johilla Area , District- Umaria , Madhya Pradesh
[Plan bearing number SECL/ BSP / CGM (PLG) /Land/ 13/441 , dated the 10th April , 2013 ]
(A) Revenue Land :
Sl . No.
Patwari Tahsil Halka number
General number
(3)
(4)
(5) Name of Village (2)
(1)
Pali
40
Awdhera
39
1
Pali
41
2
852
Malachua
42
Pali
752
3
Block Padari
Remark District
Area in acres
(9)
(8)
(6)
Area in heactares (7)
754.30
Part 305.262
Umaria
Part 467.980
1156.38
Umaria
Part
263.63
106.690
Umaria
Total : 879.932 hectares ( approximately ) or 2174.31 acres ( approximately) (B) Forest Land :
Division Sl . No.
Range
Compartment number
Type of Forest (5)
(3)
(4)
(1)
(2)
Umaria 1
Ghunghuti
Reserve Forest 223 , 225 , 229 , 230 , 232 .
Remark Block
(9) Area in heactares (7)
Area in acres (8)
(6)
Part
459.78
186.070
Sohagpur
Total : 186.070 hectares ( approximately ) or 459.78 acres ( approximately )
Grand Total (A+ B ) : 879.932 + 186.070 = 1066.002 hectares ( approximately ) or 2174.31+459.78 = 2634.09 acres ( approximately)
Boundary Description :
A-B Line starts from point 'A' on the Western boundary of Villages Awdhera and passes through northern part of Village Awdhera , Malachua , Western part of Reserve Forest Compartment on 223 , Village Block Padari and meets at point 'B' .
B -C Line passes through Western part of Reserve Forest Compartment no . 223 , 225 Village Block Padari , Eastern part of Reserve Forest Compartment no . 229 and meets at point 'C' .
C-D Line passes through Southern part of Reserve Forest Compartment no 229 , middle part of Reserve Forest Compartment no . 230 and meets at point 'D' .
D-A Line passes through Reserve Forest Compartment no. 230 , Western part of Village Awdhera , Southern part of Reserve Forest Compartment no . 232 and meets at starting point ' A' .
(File No. 43015/ 05/ 2013 - PRIW- I )
Sd/- (V. S. RANA)
Under Secretary to the Government of India .
13
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 दिसम्बर 2013
क्र. एफ-1 ( ए) 115-05- ब- 2- दो.- ( 1 ) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर को दिनांक 18 दिसम्बर 2013 से 1 जनवरी 2014 तक पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री कुमार सौरभ, भापुसे सेनानी , 14 वी, वाहिनी, विसबल , ग्वालियर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , ग्वालियर रेंज, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, द्वारा उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, ग्वालियर रेंज, ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे , को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 19 दिसम्बर 2013
क्र. एफ-1 (ए) 272-86-ब- 2- दो. ( 1 ) श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2013 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये, राज्य शासन द्वारा उन्हें गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत खण्ड 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " केरल लक्ष्यद्वीप " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:- 1
स्वयं
1. श्री स्वर्ण सिंह ,
पत्नी
2. श्रीमती मंजीत सिंह
3. कोमल वरूण सिंह
पुत्री
4. अमन वरूण पाल सिंह
पुत्र
(2) उक्त यात्रा हेतु श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
(3 ) उक्त अवकाश अवधि में श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे का कार्य श्री अरूण प्रताप सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, आर. एण्ड डी. एवं पुलिस मैन्यूअल भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(5 ) श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 6) अवकाशकाल में श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 23 दिसम्बर 2013
फा. क्र. 17 (ई) 515-2008 - इक्कीस - ब ( दो ) .-विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्यांक 59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से, श्री वीरेन्द्र सिंह, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदेन सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करता है .
No. 17 (E) 515-2008 -XXI - B ( II ) . In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub - section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987 ) as amended by Legal Services Authorities (Amendment ) Act, 1994 ( No. 59 of 1994) , the State Government in consultation with the Acting Chief Justice of Madhya Pradesh High Court , hereby nominate Shri Virendra Singh , District Judge & Chairman , District Legal Services Authority, Ujjain , [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
14
Ex -Offico Member of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charge .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. डी. खान, प्रमुख सचिव.
खनिज साधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2013
क्र. - 19-3-2009- बारह 1.- खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 59 के उपनियम ( 1 ) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य सरकार, एतद्वारा , यह घोषित करती है कि2458 वर्ग किलोमीटर के उस क्षेत्र का, जो इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 19-3-2009- बारह-1 , दिनांक 1 दिसम्बर 2009 द्वारा मेसर्स नाड प्रायवेट लिमिटेड को सर्वेक्षण अनुज्ञा-पत्र के अधीन लोह अयस्क, मेंग्नीज अयस्क, टाइटेनियम, वेनेडियम एवं निकल खनिजों की सर्वेक्षण संक्रियाओं के लिए स्वीकृत किया गया था, उक्त नियमों के नियम 7 ( 1 ) ( एक) ( ख ) के अनुसार त्याग कर दिया गया है. क्षेत्र के ब्यौरे निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-
सारणी
देशांतर (3) अक्षांश (2)
बिन्दु (1)
81° 35' 40 " 24° 16' 00 "
ए
82° 43' 45 " 24° 30' 30"
बी
82° 45' 30 " 24° 15' 30 "
सी
82° 19' 25 " 24° 17' 25 "
डी
82° 19' 15 " 24° 16' 00"
E
81° 57' 50 " 24° 09' 30"
एफ
81° 48' 20 " 24°09' 30"
जी
81° 48' 20 " 24° 06' 40"
एच
81° 35' 40 " 24° 02' 46"
आई
बी से सी राज्य सीमा
यह क्षेत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन पश्चात् 90 दिन तक सर्वेक्षण अनुज्ञा की पुनः स्वीकृति हेतु उपलब्ध रहेगा. उपरोक्त क्षेत्र का रेखांक, इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी कार्य दिवस को संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, " खनिज भवन " 29 - ए, अरेरा हिल्स, भोपाल मध्यप्रदेश में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. शर्मा , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 24 दिसम्बर 2013
क्र. 19-3-2009 - बारह - 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समक्रमांक दिनांक 24 दिसम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. शर्मा , अपर सचिव.
Bhopal , the 24th December 2013
No. 19-3-2009 - XII - 1.-In the exercise of the powers conferred by clause (a) of sub - rule ( 1 ) of rule 59 of the Mineral Concession Rule , 1960, the State Government , hereby , declare that an area of 2458 Sq . Km . which was sanctioned vide this Department's order F 19-3-2009 -XII- 1, dated 1st December 2009 to M / s NAD Private Limited for the reconniassance operations of Iron ore , Manganese ore , Titanium , Vanadium and Nickel minerals under reconnaissance permit the said area of reconnaissance permit is relinquished in accordance with rule 7 ( 1 ) ( i ) ( b) of the said rules . Details of the said areas given in the table below , namely :-
TABLE
Longitude (3) Pts (1)
Latitude (2)
81° 35' 40 " 24° 16' 00"
A
82° 43' 45" 24° 30' 30"
B
82° 45' 30 " 24° 15' 30 "
C
82° 19' 25 " 24° 17' 25 "
D
24° 16' 00 "
82° 19' 15 " E
81° 57' 50 " 24° 09' 30 "
F
81° 48' 20 " 24° 09' 30 "
G
81° 48' 20 " 24° 06' 40"
H
81° 35' 40 " 24° 02' 46"
I
B to C State Boundary
This area shall be available for regrant of reconnaissance permit after 30 days from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette upto 90days . The Plan of the aforesaid area can be seen in the Directorate of Geology and Mining , Khanij Bhawan , 29 - A , Area Hills , Bhopal , Madhya Pradesh , on any working day after publication of this notification.
By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh ,
R. K. SHARMA , Addl . Secy.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, ( मध्यप्रदेश) -462011
आदेश
भोपाल , दिनांक 19 दिसम्बर 2013
क्र. एफ. 67-85-10- तीन-1417.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997" " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् खाचरोद, जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का अपूर्ण लेखा " देयक/ व्हाउचर्स अप्राप्त " दाखिल किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का अपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, आयोग द्वारा श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख को जिला स्तर पर व्यय लेखा पूर्ण किये जाने
15 हेतु कलेक्टर उज्जैन को दिनांक 18 फरवरी 2010 को पत्र जारी किया गया, जिसके जवाब में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 अगस्त 2012 में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख द्वारा प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखे में त्रुटि सुधार नहीं किया गया है और न ही कार्यालय में किसी प्रकार का सम्पर्क किया गया है . उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन से उक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त , आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख को कारण बताओ नोटिस दिनांक 26 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामीली उपरान्त दिनांक 11 दिसम्बर 2012 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 जुलाई 2013 में अंकित किया गया है कि श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख द्वारा अपने व्यय लेखे में जिला कार्यालय में उपस्थित होकर कोई त्रुटि सुधार नहीं किया गया है तथा न ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है.
विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख को दिनांक 19 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख को विहित समयावधि में कराई गई. लेकिन अभ्यर्थी श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए न ही उनके द्वारा इस संबंध में अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है . उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद शेख द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा की अपूर्ण जानकारी " देयक/व्हाउचर्स अप्राप्त" प्रस्तुत की गई है , जिसे पूर्ण नहीं किया गया है. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा की पूर्ण जानकारी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रशीद मोहम्मद शेख कुरान मोहम्मद मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
16
शेख को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद खाचरोद जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित (अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 19 दिसम्बर 2013
क्र. एफ. 67-85-10- तीन- 1418.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् खाचरोद, जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 कोघोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पत्र दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का अपूर्ण लेखा "देयक/व्हाउचर्स अप्राप्त " दाखिल किया गया.
[ भाग 1 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का अपूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर , आयोग द्वारा श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी को जिला स्तर पर व्यय लेखा पूर्ण किये जाने हेतु कलेक्टर उज्जैन को दिनांक 18 फरवरी 2010 को पत्र जारी किया गया, जिसके जवाब में उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 अगस्त 2012 में प्रतिवेदित किया गया है कि श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी द्वारा प्रतिवेदन दिनांक तक व्यय लेखे में त्रुटि सुधार नहीं किया गया है और न ही कार्यालय में किसी प्रकार का सम्पर्क किया गया है. उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन से उक्त जानकारी प्राप्त होने के उपरान्त, आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 23 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस तामीली उपरान्त दिनांक 11 दिसम्बर 2012 तक अपना जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. उप जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 जुलाई 2013 में अंकित किया गया है कि श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी द्वारा अपने व्यय लेखे में जिला कार्यालय में उपस्थित होकर कोई त्रुटि सुधार नहीं किया गया है तथा न ही इस संबंध में किसी भी प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है.
विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी को दिनांक 19 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी को विहित समयावधि में कराई गई. लेकिन अभ्यर्थी श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती अहमद जाफरी आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए न ही उनके द्वारा इस संबंध अपना कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती एहमद जाफरी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा की अपूर्ण जानकारी " देयक/व्हाउचर्स अप्राप्त " प्रस्तुत की गई है, जिसे पूर्ण नहीं किया गया है. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा की पूर्ण जानकारी निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री शजी एहमद जाफरी पिता मुती अहमद जाफरी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद खाचरोद जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 19 दिसम्बर 2013
क्र. एफ. 67-68-10- तीन- 1415.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून , 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् ताल, जिला रतलाम के आम निर्वाचन में श्री रामचन्द्र शर्मा अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्री रामचन्द्र शर्मा को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम के पास दाखिल करना था, किन्तु संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रतलाम के पत्र दिनांक 19 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री रामचन्द्र शर्मा द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
17 विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री रामचन्द्र शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 मार्च 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री रामचन्द्र शर्मा से जबाव ( लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री रामचन्द्र शर्मा को कारण बताओ नोटिस दिनांक 27 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त अभ्यर्थी ने अपना अभ्यावेदन दिनांक 2 अप्रैल 2010 प्रस्तुत किया. अभ्यावेदन की स्वीकार्यता के संबंध में डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रतलाम से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 11 जुलाई 2013 में लेख किया है कि " अभ्यर्थी श्री रामचन्द्र शर्मा निवासी ताल के द्वारा व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने पर निर्वाचन आयोग का कारण बताओ सूचना पत्र जारी होने के पश्चात प्रस्तुत उत्तर में व्यय लेखा प्रस्तुत करते हुए विलम्ब का कारण नियमों का ज्ञान नहीं होना बताया गया, जिसके संबंध में तहसीलदार एवं रिटर्निंग अधिकारी ताल द्वारा अपने प्रतिवेदन में श्री शर्मा के द्वारा प्रस्तुत व्यय लेखा को सही होना बताया गया है किन्तु श्री शर्मा द्वारा आयोग के सूचना पत्र के संदर्भ में प्रस्तुत उत्तर में विलम्ब का कारण स्वीकार योग्य नहीं होने से अभ्यर्थी श्री रामचन्द्र शर्मा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना प्रतिवेदित किया गया है . "
आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 19 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया , किन्तु अभ्यर्थी श्री रामचन्द्र शर्मा आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना पत्र की तामीली श्री रामचन्द्र शर्मा को संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रतलाम द्वारा तहसीलदार एवं रिटर्निंग अधिकारी ताल के माध्यम से विहित समयावधि में दिनांक 7 नवम्बर 2013 को कराई गई.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री रामचन्द्र शर्मा द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोजित कारण नहीं है .
अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री रामचन्द्र शर्मा को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद ताल जिला रतलाम का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
18
राज्यशासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 125 - अ- 82- वर्ष 2012-13 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1) पन्ना
डुंगरहो
अजयगढ़
निजी भूमि रकबा 10.625 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 11.012 हे. कुल रकबा 21.637 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पुरवा नाला तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 131 - अ- 82- वर्ष 2012-13 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) पन्ना
(3) बनहरीकला
(2) अजयगढ़
निजी भूमि रकबा 8.175 हे. एवं शासकीय भूमि रकबा 38.928 हे. कुल रकबा 47.103 हे.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पुरवा नाला तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
19
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
प्र. क्र. 146 - अ - 82 - वर्ष 2012-13 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
पटनाकलां
पन्ना
पवई
निजी भूमि रकबा 95.60 हे. एवं
शासकीय भूमि रकबा 20.16 हे.
कुल रकबा 115.76 हे.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
पटना तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013
भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.-10- पत्र क्र. 589- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
(3)
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग (4) (2)
(1)
0.056
मसनहा
सतना रघुराजनगर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपाधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग रीवा.
बरेठिया उमरहट मसनहट मार्ग में सतना नदी पर पुल पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
20
सतना, दिनांक 23 दिसम्बर 2013
भू- अर्जन- प्र . क्र. एफ. -10- पत्र क्र. 593- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला
भूमिका वर्णन ग्राम
धारा 4 की उपाधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टेयर में) लगभग
(6)
(5)
(3)
(2)
(1)
सतना
मैहर
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सतना (म.प्र. ) .
बठिया करसरा बरेठी के निर्माण हेतु.
(4) 0.703 0.147 1.152
बठिया करुआ करसरा
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन , दिनांक 23 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 1 - अ - 82-2013-14 - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा ( 4 ) की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत
नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
जिला तहसील
रकबा
प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नम्बर
अर्जित किया जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
2.023
0.085
352/1/2/2
तामोट
रायसेन गौहरगंज
0.222
352/2
3.314
राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
2.023
0.077
352/1/2/1
0.417
2.088
327
(अधोसंरचना विकास ) .
0.061
0.405
328/1
0.283
2.023
331/2
0.227
2.428
324
0.445
331/6
1.214 21
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
2.023
0.101
332
0.939
326/2
0.174
0.777
4.613
622
0.186
2.023
621
0.417
1.623
625
0.709 0.299
631/1
0.138
2.545
631/4
2.664
640
0.081
0.158
0.158
632
1.275
0.182
631/2
1.275 0.304
631/3
0.344
659/1/2
0.79
0.304
0.798
659/1/3
1.914
326/1
0.097
1.704
0.028
641
40.571
5.407
योग
टीप.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 23 दिसम्बर 2013
पत्र क्र. 1445 - भू-अर्जन- पथरिया- 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(1) दमोह
(2) बटियागढ़
1.18 0.10
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, दमोह.
(3) फतेहपुर नीमी
1.28
योग
(6) फतेहपुर जलाशय योजना के दायीं तट नहर का अतिरिक्त भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
22
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 24 दिसम्बर 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन-1872.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
खसरा नंबर तहसील/ तालुका
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
नरवर
रमगढ़ा
शिवपुरी
(4) 228 234 271
(7)
(6)
(5)
0.03
0.01 चाह 0.03
सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत वितरिका शाखा डी-4 के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी ( म.प्र. ) .
योग .. 0.07
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन-1873 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
खसरा नंबर तहसील/ तालुका
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(3)
(1)
(4) 556 नरवर दावरअली
शिवपुरी
(7)
(5)
(6)
0.06
सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत आर.बी.सी. महुअर नदी पूर्व के निर्माण हेतु.
योग ..0.06
संभाग नरवर, जिला शिवपुरी (म.प्र. ) . कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
23
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम , दिनांक 11 दिसम्बर 2013
क्र. 5555 - भू- अर्जन- 2013 -प्र. क्र. 38- अ- 82-2012-13 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(4)
(1)
(2)
रतलाम
रतलाम
(3) दन्तोड़ा
(5) उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण) उत्तर - पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान) .
निजी 12.360 शास . 00.200 योग .. 12.560
प्रस्तावित डुंगरपुर - रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेल्वे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण-अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
विदिशा , दिनांक 23 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 01 - अ-82-13-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन भूमि का वर्णन
का वर्णन तहसील
ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
थाना
विदिशा शमशाबाद
7.228 योग .. 7.228
कार्यपालन यंत्री , संजय सागर परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.
सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
24
प्र. क्र. 02 - अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
शमशाबाद
विदिशा
शीलखेड़ा
2.048 योग .. 2.048
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.
सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 03 - अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत
का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
विदिशा शमशाबाद हिनोतिया माली
3.981 योग .. 3.981
(6) (5)
परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा. कार्यपालन यंत्री, संजय सागर
सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है - सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी शमशाबाद एवं कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंज बासौदा में कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 04- अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
शमशाबाद साड़ेर
विदिशा
3.523 योग .. 3.523
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.
सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.
25
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
प्र. क्र. 05 - अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधित करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3) पैगयाई
(1) विदिशा शमशाबाद
4.807 4.807
योग .
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर
परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा.
सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु. (3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 06 - अ- 82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(4) (1)
(2)
(3)
हींगली
विदिशा शमशाबाद
1.665 योग .. 1.665
(6)
(5)
परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा. कार्यपालन यंत्री, संजय सागर सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू- अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.
(
प्र. क्र. 07- अ- 82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में )
(4) (2)
(3)
(1)
विदिशा
बरखेड़ा जाट
शमशाबाद
6.064 योग .. 6.064
(6)
(5)
परि. बाह नदी संभाग गंज बासौदा. कार्यपालन यंत्री, संजय सागर सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है- सगड़ मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि का अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी शमशाबाद में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
26
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खिलचीपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2013
क्र. 11066 - भू- अर्जन-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1)
(3)
(2)
दुर्गपुरा
राजगढ़ खिलचीपुर
3.053 योग .. 3.053
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .
दुर्गपुरा तालाब के पाल एवं डूब निर्माण में प्रभावित भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 11072 - भू-अर्जन-13.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
राजगढ़ खिलचीपुर भूमरिया बिनायकबे
2.289 0.242 योग .. 2.531
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.
भूमरिया तालाब के नहर एस्केप निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 11090 - भू- अर्जन - 13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय 27
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला तहसील
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(4)
(2)
(3)
(5)
(1)
0.040
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन
जामोन्या
राजगढ़ खिलचीपुर
0.088
रामगंज
संभाग, राजगढ़ .
मेहनपुरा तालाब की नहर निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.
कोड़क्या
0.110 योग .. 0.238
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैयाराजा टी. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रायसेन, दिनांक 26 दिसम्बर 2013
क्र. 1 - अ- 82-12-13 -प्र. क्र. 01- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इससे इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा क्रमांक
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में)
(6)
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
0.030
0.129
30/1
रायसेन सिलवानी पोनार
0.060
0.134
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.
26
0.421
0.060
7
0.060
0.547
32
सालाबरू सिंचाई योजना की आर.बी.सी. , एल. बी.सी. , एवं माईनर नहर निर्माण हेतु.
0.020
4.483
144, 145, 146/1
0.110
2.476
40/1
0.060
0.421
5 में से
0.018
0.140
9 [भाग 1 28
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(6)
(4)
(2)
(5)
(3)
(1)
2.501
0.130
46/2
0.018
0.061
13
0.397
0.036
29/1
0.030
8
0.139
2.501
0.130
46/1
0.624
0.150
33
0.090
4.144
34
7.260
0.042
134
146/1/2
0.809
0.020
0.020
144, 145, 146/2 0.150
0.030
148/1
0.200
0.201
0.030
148/2
12
0.113
0.048
0.180
151
0.534
0.813
0.150
152
0.134
0.060
74
120
0.030
0.125
0.060
0.632
118
3.034
0.070
115, 116/1
0.060
252/96
0.760
3.237
0.720
96 में से
1.214
0.070
115, 116/2
0.607
0.070
115, 116/3
0.739
0.108
2में से
0.806
0.040
27
1.967
28
0.140
40/2
0.014
0.089
0.060
1.339
45, 48/1
1.340
0.060
45, 48/2
0.160
4.073
43में से
0.030
29/2
0.671
0.380
0.090
121, 122
2/1/2
1.141
1.141
51.486
4.445
योग ..
0.080
0.336
23
चैनपुर
24
1.477
0.030
0.251
0.020
25
3.108
0.108
26
27
1.668
0.144
0.825
0.090
28
0.085
29/1
0.015
1.189
0.150
30/1
0.085
0.015
29/2
0.060
1.189
30/2 29
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(6)
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
0.240
1.554
8/2
0.228
2.193
44/1
0.870
0.130
58/4
3.366
0.510
42, 43
0.080
1.371
41
3.106
0.100
45
1.214
0.120
40/2
0.220
4.211
34/1/2
0.070
0.809
34/1/1
0.060
0.809
36/2
0.090
0.733
91 में से
0.080
0.656
37
0.409
0.090
85/2
0.018
0.214
167/1
0.060
0.845
167/2
0.060
0.291
166
53, 54,
0.150
1.246
86/4 में से
3.090
34.110
योग
2.468
0.120
62/2
सिमरिया
0.040
62/1
2,468
0.125
62/4/1/1
3.440
0.020
0.440
62/4/1/2
0.060
1.528
65/1/2
0.040
1.416
65/1/1
0.040
0.615
65/2/1/1
1.214
0.040
65/2/1/2
5.930
0.200
66
13/3/2,
0.090
1.011
15/3 , 48/3
13/3/2/3,15/3
0.090
1.011
48/2
0.080
1.157
49
0.945
22.698
योग
0.080
2.760
खमरिया खुर्द 24/1
1.862
0.120
23/1
0.100
1.125
22
0.060
0.809
23/2
0.060
0.809
24/2
0.120
2.711
3/1
0.095
3.358
3/3/1/2
0.090
3.642
3/3/1/3/1
4.828
0.095
3/3/1/1 30
(1) (2) (3)
15 में से
7
14
18
योग ..
91/1
बघबाढ़ा
91/2/1/1
91/2/1/2
91/2/2
89/1
89/2
90/1/1/1
योग ..
18
चंद्रपुरा
19
24
25
26
17 में से
योग ..
52/1
पोड़ी
52/2
124/49
48
47/2
5
6
101/1/2
101/2/4
101/2/2
101/2/1
47/1
50, 51
41/53/1
41/53/2
95/121/96
14में से
8 में से
7 में से
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(6)
(5)
(4)
3.557
0.200
0.220
3.052
1.023
0.080
0.200
3.355
1.520
32.916
5.232
0.120
0.090
1.995
0.090
0.809
0.100
2.428
0.110
6.734
0.050
1.214
1.513
0.080
19.925
0.640
1.113
0.150
0.283
0.030
0.030
0.534
2.278
0.360
0.330
2.785
3.487
0.150
1.050
10.480
4.850
0.090
0.300
8.962
0.405
0.120
1.979
0.015
0.405
0.060
0.020
0.829
बांध के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर हेतु.
0.334
0.014
1.023
0.120
1.000
0.120
0.120
0.607
0.607
0.120
0.607
0.120
0.060
1.558
0.090
2.290
0.120
2.994
0.120
1.984
0.420
4.322
0.300
5.139
3.816
0.104
2.763
0.110 31
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(6)
(5)
(4)
(2) (3)
(1)
0.020
4
1.652
0.651
0.032
3/1
0.032
0.652
3/2
0.652
3/3
0.032
0.040
20/1
1.703
0.052
20/2
0.809
0.060
20/3
1.703
2.811
52.215
योग ..
5.070
0.114
192
पिपलिया खास
0.090
0.405
272/118
0.445
0.180
156
0.231
0.012
161
0.012
0.316
119/5
0.150
0.304
119/4
0.202
0.018
119/6
0.567
0.024
157
0.396
2.065
0.773
0.090
67
1.428
0.090
68
0.075
252/202/1
0.178
0.075
0.178
252/202/2
0.180
0.332
176/1
0.294
1.214
155/1/1
0.294
1.214
155/1/2
0.120
0.445
160/1
0.180
1.169
160/2
0.228
5.244
16
0.330
17
6.366
0.030
4.727
20
0.656
0.060
64
0.210
2.063
21
2.541
0.150
22
0.012
69
0.421
0.096
0.369
79
0.120
2.221
80
0.060
0.539
119/2, 118/2
0.024
0.380
119/3, 118/3
4.056
0.162
65 में से
3.510
12.590
योग .
0.125
0.125
97/3
सालाबरू
1.287
0.640
97/4 32
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (3)
(1)
88/5
योग ..
महायोग
(6) (4)
(5)
0.113
0.113
0.251
0.251
1.879
19.890
93 95 96 0.518 0.250 2.294 1.379 1.003 0.500 3.297 239.717
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सिलवानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 02- अ- 82-13-14- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :-
तहसील
जिला
भूमि का विवरण खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम
(3)
(1) (2)
रायसेन बाडी कोड़री
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
कुल रकबा (एकड़ में )
अर्जित किये जाने वाला रकबा (एकड़ में)
(6)
(5)
(4)
गुंदरई तालाब की मुख्य नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.
6/1/2 4.77 0.70 6/2 9.54 0.39 6/3 9.55 0.39 6/4 9.55 0.39 योग .. 33.41 1.87
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
क्र. 11352- भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत 33
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू- अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू- अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2) (3)
(1)
चौरई
छिन्दवाड़ा
ग्राम - मडुआढाना ब. नं. - 222 प.ह.नं. - 02 रा.नि.मं. -चौरई
रकबा 06.317 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जानी वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.
भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले कृषकों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्र. -1 , चौरई जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना विस्थापन एवं पुनर्वास उप संभाग सिंगना, तहसील चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
क्र. 1896 - भू- अर्जन . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
34
को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ तालुका
अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र
अर्जित की जाने वाली भूमिका सर्वे नं.
(7)
(6)
(2)
(4)
(5)
(1)
(3)
31
0.15
बघरासाजौर
करैरा
शिवपुरी
0.26
65
67
0.03
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , शिवपुरी , जिला शिवपुरी ( म.प्र. ) .
0.05
110
0.23
111
महुअर मध्यम परियोजना की बायीं तट नहर की उप शाखा क्र. 1 एवं 2 की सब - शाखा क्र. 1 एवं 1 के निर्माण कार्य हेतु.
0.20
112
0.02
124
0.30
207
0.02
473
476
0.15
477
0.10
482/मिन 2 0.14
0.15
599
0.11
1048/1
1049
0.10
0.01
1053/1
1054
0.09
1055
0.05
0.03
1056/1
1070
0.05
1071
0.09
0.27
1077/1
0.04
1090
0.02
1091
1092
0.02
601
0.17
602/मिन. 2 0.14
0.11
603
0.24
604/मिन . 1
0.14
607
3.48
कुल योग
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 1897 - भू-अर्जन.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
35 के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील/ तालुका
अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र
अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.
(3)
(1)
(2)
(4)
(5)
75
0.02 करैरा बरोदी
शिवपुरी
0.04
76
81
0.02
0.05
82
0.03
83/1
0.03
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(7)
कार्यालय कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , शिवपुरी , जिला शिवपुरी (म.प्र.) .
महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत बायीं तट नहर की उप शाखा क्र . 3 आर की सब-शाखा क्र . 1 एल एवं 2 एल के निर्माण कार्य हेतु.
83/मिन.-2
0.06
85
0.04
88
0.09
96
0.02
113/2
114
0.03
115
0.05
116
0.10
118
0.04
119
0.09
122
0.01
123
0.17
0.06
125
0.05
129
0.07
135
0.01
139/मिन-1
140
0.14
141
0.02
151
0.01
0.07
152/1/मिन-2
0.07
152/2
0.07
152/1/मिन-3
0.07
152/3
0.08
153
0.14
154
0.02
155
0.06
164
0.19
165/मिन-1
0.05
193
194
0.01
0.07
274/4
0.05
367
2.20
कुल योग भूमि का नक्शा (प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
36
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 16 दिसम्बर 2013
क्र. 10750- भू -अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- राजगढ़
(ग ) ग्राम- माण्ड़ाखेड़ा, लाड़नपुर, मोहनपुरा टाण्ड़ी, नाईहेड़ा, उपुरिया, कोलूखेड़ा एवं शाहपुरिया जागीर.
(घ ) क्षेत्रफल-2610.181 हेक्टेयर
रकबा
सर्वे नं.
(हे. में. )
(2)
(1)
ग्राम-माण्ड़ाखेड़ा
1.240
11/2
0.215
20/4
0.126
112/5
0.228
113
0.026
114/1
0.200
134/1
0.063
149/1
0.190
159
0.150
220/1
0.013
235/2
0.025
309/1
0.101
310
0.090
47/2
0.266
167/2
4.553
16/3
0.291
10/1/2
(2)
(1)
0.449
12/1/2
0.500
12/4/2
0.651
0.657
66/4
1.046
65/4/2
0.379
89/1/2
0.260
281/4
0.130
305/2
0.885
6/10
1.972
10/2
0.489
17/4
1.012
27/3/1
0.215
90/2
0.051
91/2
0.329
169/1
0.164
169/3
0.531
72/412
0.316
6/7
0.696
6/9
17/1/1
1.644
1.644
17/1/2
0.253
26/1/2
2.529
362/2
1.000
362/1/3
1.000
362/1/6
2.000
377/2
1.000
377/6
0.500
377/8
1.600
377/9
1.600
377/10
0.280
377/11
1.600
377/13
1.600
377/14
377/15
1.600
0.528
29/2
0.263
29/4
0.670
358
0.051
336
2.504
359/1
5.059
367/19
0.266
361 37
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.594 23/2/2
244/2/2
0.076
0.208 247/2/1/2
0.133
0.332 246/2/1/2
1.626 2/9
3.192 62/1
0.632 63/1/1
0.100 106/2
0.213 109/2
0.170 110/2
0.064 150/2
0.030 154/2
0.095 221/2
0.057 334/2
0.100 48/2
0.649 19/2
3.191 62/2
0.632 63/1/2
0.100 106/3
0.170 110/3
0.213 109/3
0.030 154/3
0.095 221/3
0.057 234/3
0.100 48/3
19/1
0.649
0.066 106/5
0.142 109/5
0.114 110/5
0.026 154/4
0.026 154/5
0.100 48/5
0.051 318
1.265 63/2/1
1.206 63/2/2
0.120 160/2
0.253 8/3
0.506 9/4
2.655 17/2
0.949 194
1.278 195
0.266 196
0.089 200
0.253 288
(2)
(1)
2.162
32
1.303
22/1
23/1/1
0.873
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1.580
65/5
0.205
92/1
0.202
292
0.063
300 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
38
(2) (1)
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2/4 39
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
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0.200
92/3 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
40
(2) (1)
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107
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370/4
1.684
17/5
0.500
367/1/4 41
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(1)
(2)
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367/6
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3/9
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0.080
63/6
1.205
64/4/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
42
(1)
(2)
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0.318
64/4/2
0.317
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161 43
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(1)
(2)
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(1)
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299
0.038
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279
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289/1
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377/2
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298
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1.147
367/18/4
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75
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178
0.089
197
0.253
198 44
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (1)
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(2)
(1)
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1.205
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372/2/2
1.265
1.530
374/6 45
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
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योग ..
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(2)
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165
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291 46
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (1)
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293
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(2)
(1)
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61
0.013 47
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
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(2)
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0.408
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1.012
11/2/3
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14 48
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(1)
(2) 15
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योग ..
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202/2
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271/1
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209/2/2
1.075
0.152
252
0.200
26/1 49
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
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(2)
(1)
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40/2
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167
1.075
209/2/1
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109/4/1
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136/1/1
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174
0.266
177
0.101
178
1.075
209/4/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
50
(1)
(2)
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275/2
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(2)
(1)
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206/2
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2.000
32/2/1
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277
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285
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20
1.341
15
0.051
145
0.557
209/5 51
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
32/2/5
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(2)
(1)
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32/2/9
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175
1.075
209/2/4
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209/3
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209/4/1
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275/3
0.063
276/2
25
0.013 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
52
(2) (1)
261/1
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(2)
(1)
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1.000
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27
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53
1.429
54
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58
59
0.645
0.569
60
0.885
61
101
1.833 भाग 1 ]
53
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (1)
0.999 102
141/1
0.790
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17
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(2)
(1)
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241/3
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1/17/2
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1/15
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2.529
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1/9
2.529
1/20
1.138
2.668
1/25
2.404
1/17/1
1/21
2.529
1/24/2
1.500
96
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1.240
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10/1
305/2
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1/1/3
1.000
1.265
1/2/1
योग .. 315.523
ग्राम-टाण्ड़ी
0.172
139/1
254
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255/2
0.044
152/2
0.253
302/1
0.569
0.105
303/2
0.105
316/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
54
(2) (1)
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(2)
(1)
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107
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251
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162
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229
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236
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258
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282/1
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227
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3/2
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67
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69
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129/2
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130
1.708
344/1
1.063
344/2
1.164
28
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35
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39
1.849
80
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87
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89
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90
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91
92
0.430
0.266
97
1.415
98
0.721
99
0.013
100
0.025
101 भाग 1 ]
55
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (1)
102
0.051 103
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293/2
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0.101
(2)
(1)
367/1
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5
2.161
8/1
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45
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46
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143
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57
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0.101
244/2
247
0.405
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263
267/2
0.031
143/387
0.240
1
0.860
110
0.126
111
0.519
112
0.445
0.240
113
116
0.101
125
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164
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260
0.126
261
0.114
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297
0.202
19/1
21/1
0.300
22
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24
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27/1
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0.164
44
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0.013
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0.164
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159
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163/1
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330
0.342
341
0.139
342
0.083
365
1.138
1.354
366 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
56
(2) (1)
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2.023 119/382
339/2
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16/1
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274
0.114
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(2)
(1)
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0.278
156
0.342
157 57
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
160
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(1)
(2)
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321/1/2
369/2
2.023
योग .. 98.855
ग्राम-नाईहेड़ा
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544
0.367 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
58
(2) (1)
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(2)
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424
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484 59
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
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(2)
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0.452
44/3
0.467
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(1)
(2) 360
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(2)
(1)
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161
272
1.138
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357 61
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
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(1)
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159 62
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (1)
213
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(2)
(1)
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173/2/3
1.805
182/2
0.466
183
184
1.058
3.022
185
0.057
435/2
0.082
436/2
0.051
439
2.024
18/2
59
0.810
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0.759
299
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434/2
526
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19
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80/2
1.213
674/2
0.105
21/1
0.160
24/1
0.506
0.217
21/2/1
1.357
181/5/1 63
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.217 21/2/2
181/5/2
1.357
0.217 21/2/3
1.357 181/5/3
21/3
0.652
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22/4
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26
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(2)
(1)
0.500
77/1/2
1.012
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79
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20
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140/5
0.557
527
2.624
559/2
1.987
28/3 64
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (1)
30
1.075 31
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(2)
(1)
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0.139
118
1.618
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536
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597
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186
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187/3
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243
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684/8
3.794
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191/1
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595
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508
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158/2
0.025
0.012
159/2
0.266
163
0.126
194 65
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
1.000 614/11
614/12
1.000 614/25
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669
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0.500
2.024
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2.024 181/1/2
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(2)
(1)
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191/3
1.012
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198
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497/2
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0.126
199
256
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270
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599
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649
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644/1
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268/1
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1.511
0.038
206/1
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248/2/2
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262
263
0.164
0.190
349
601/1/1
1.044
1.214
605
606
0.114 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
66
(2) (1)
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325
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0.152 326
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1.164
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(2)
(1)
237/3
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248/1
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490
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657
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652/2
200/3
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519
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1.011
271/1
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491
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285
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296
0.253
297/2/2
346
0.317
0.304
523
0.190
524
1.037
298/1
0.126
300 67
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.152 304
571
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320
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(2)
(1)
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254/3
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1.000
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614/21
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684/1
0.253
615/2
1.012
654/3
2.023
672/1
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676
3.829
615/6
1.265
615/7
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481
0.360
652/1
1.180
654/4/2
1.113
332
0.152
322
16
1.972
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679/4
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679/5/1
1.518
679/5/2
0.582
679/6
3.465
680
0.823
684/2/2
1.265
684/6 68
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (1)
684/7
0.569
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685/2
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573/2/2
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1.518
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672/5/1
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(2)
(1)
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674/1/1
0.380
674/1/1
0.506
674/1/2
1.518
675
1.100
678/1
1.265
678/2
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284/1/10
0.500
584/1/11
584/1/12
0.490
0.500
584/1/13
0.500
584/1/14
0.500
584/1/15
योग . 514.965
ग्राम-उपुरिया
2.000
3/4/1
79/1
0.341
3/8/1
2.415
76/1
0.329
1.000
3/8/2
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3/13
2.744
108/26
2.100
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0.101
36
0.050
44
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1.607
60
0.051
0.149
3/4/2
0.506
3/17
0.063
122
0.860
199
13
0.101
108/5/6
1.600 69
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.013 207
208
1.290
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(2)
(1)
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109
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112/3
0.279
33
0.240
75/2 70
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (1)
81/1
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(1)
(2)
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0.174
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1.524
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3/7
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2.276
108/1
131
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3/5
1.771
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108/6
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134/3
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134/4
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1.176
0.089
247/2
108/2
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0.253
130/1
0.695
111/6
0.759
3/12
1.075 71
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.849 108/5/12/1
32/2
0.033
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(2)
(1)
0.295
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0.527
108/5/12/2
0.089
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108/25
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23/1
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23/2
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24
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1.922
53
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3/16
1.000
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2.000
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1.700
108/5/11
3/14/2
0.410
0.506
3/14/3
0.411
0.506
11/5/2 72
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (1)
3.630 3/11
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49
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(2)
(1)
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0.500
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108/5/1/7/19
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108/5/4
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1.000
108/21/2
133
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188
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247/1
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248
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249
0.500
108/22/1
108/4/2
0.180
0.155
108/4/3 73
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.250 108/5/1/7/3
0.110 108/5/1/7/9
208.643
योग
ग्राम-कोलूखेड़ा
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(2)
(1)
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475/3
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151/2/3
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311/3
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475/4
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476/2/4
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474/2
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128/1
0.375
129/1/1/1
0.100
129/1/1/5
0.063
129/1/1/10 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
74
(2) (1)
0.348 129/2/1
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(2)
(1)
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151/1/1/4
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151/2/4
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151/2/2
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53/1
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69
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162/1
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338/2
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187/2/1
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189/2/1
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190/2/1
0.016
191/2/1
0.015
192/2/1 75
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
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(2)
(1)
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1.966
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014.
(2)
(1)
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410/2/6
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221/1
0.060
223/1
0.032
224/1 77
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.057 225/1
0.016 227/2
228/2
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(2)
(1)
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143/2
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144/2
0.332
377/1
0.400
378/1
0.721
204 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
78
(2) (1)
0.170 342/2/1
0.032 343/2/1
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(2)
(1)
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1.265
308
1.416
338/1/1
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341/1
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427
0.671
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438
0.300
440/4
0.026
433/2/1
0.354
434/2 भाग 1 ]
79
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(1)
(2)
2.422 462/1
0.120 463/1
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107/1
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(2)
(1)
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223/4
224/4
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0.013
226
0.016
227/4
0.133
228/4 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
80
(2) (1)
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(2)
(1)
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102
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430/1
0.566
453/1 81
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(1)
(2) 432/473/1
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45/3
0.376 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
82
(2) (1)
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135
0.656
119/2/1
0.253
151/3/1 भाग 1 ]
83
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (1)
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433/1/1
0.190
434/1
0.354 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
84
(2) (1)
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0.234
38/2
0.013
118 85
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
1.075 459
2.036 423/2
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1.897 3/7/1
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(2)
(1)
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17/2/1
0.379
17/2/3
1.265
16/2
2.276
17/4
0.114
18 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
86
(2) (1)
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(2)
(1)
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62
0.089
154
0.101
162
0.367
163
0.025
165
1.224
33/1/3
1.012
36/1/2
0.722
103/4
1.720
103/2
1.772
35/3
0.506
38/1
0.608
40
0.506
42/2
0.395
9/1
0.478
9/2
0.411
10/4
0.804
11/2
0.101
12/2
0.530
9/3 87
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.842 10/1
0.196 10/2
0.605 12/3
0.506 12/4
0.435 13/2
0.122 13/3
1.283 9/4/1
0.600 9/4/2
1.200 9/4/3
9/4/4
0.491
1.200 9/4/5
0.577 9/6
0.137 9/17
0.379 10/7
0.658
0.101 12/1
4.000 12/5/2
0.036 13/1
0.922 9/15
0.632 12/6
1.455 14/3
1.771 31/1/4
5.059 32/1
32/2/1
0.759
1.575 33/1/1
1.575 33/1/2
1.224 33/1/4
1.695 33/1/6
2.000 33/1/7
2.000 33/1/8
2.528 33/2
1.395 181/2
1.770 35/5
1.070 35/6
1.012 36/1/1
2.276 36/2
0.506 42/3
0.537 103/1/10
0.262 68
0.126 76
0.558 123/1/11
(2)
(1)
0.063
152
0.202
156
0.114
158
0.058
103/1/4
0.558
103/1/6
0.558
103/1/7
0.558
103/1/9
57
0.139
0.266
58
0.316
65
0.405
67
0.063
153
0.190
159
0.126
160
0.177
170
1.232
14/2/2
1.555
196/1/5
2.070
12/5/1
0.127
14/2/1
0.177
125/1
2.529
23/2
0.063
134
0.051
135
0.051
137
0.114
138
0.266
190
0.553
196/1/3
0.553
96/1/14
0.152
9/8
0.152
9/10
0.152
9/12
0.152
9/13
0.152
9/14
0.152
9/16
1.000
10/3/2
1.000
10/3/3
1.000
10/3/4
3.035
10/3/6
1.000
11/3/2
3.794
11/3/3
6.070
12/5/3 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
88
(2) (1)
1.417 13/4/2
2.024 13/4/3
6.070 14/1/1
6.070 14/1/2
0.253 14/2/3
1.265 14/5
2.783 16/5
4.793 16/3
1.973 20
5.000 35/8
2.289 37
0.379 45
0.063 46
0.215 47
0.013 48
0.334 60
0.089 63
0.569 70
0.810 74
0.538 106
0.044 104/1
0.089 105/1
0.041 107/1
0.139 108/1
0.063
0.133 104/2
0.265 105/2
0.123 107/2
0.443 108/2
0.190 111/2
1.000 121/1/2
1.742 121/2
0.278 123
0.152 136
0.051 140
0.126 141
1.807 193/1/3
1.770 195/1
1.518 96/1/2
0.434 196/1/7
0.356 29
(2)
(1)
0.759
23/2
0.518
122
0.089
133
0.418
30
2.668
38/2
1.113
42/1
4.553
35/7
0.532
196/1/6
2.023
35/4
0.434
196/1/8
0.906
31/1/3
0.818
182/1
0.759
7/4
0.706
9/5
0.364
9/7
0.417
17/2/2
0.558
103/1/5
0.330
17/2/4
0.632
0.190
10/5
10/6
0.095
0.607
13/6
0.202
13/7
0.126
13/8
1.770
52/1
0.025
59
1.518
64
0.379
71
0.190
72
0.126
75
0.653
9/9
0.455
9/11
3.650
5
210.892
योग .
कुल योग . 2610.181
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.- मोहनपुरा वृहद् बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र में द्वितीय भाग के 08 ग्रामों की प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
89
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
क्र. 10752- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- राजगढ़
(ग) ग्राम-कलालपुरा, अभयपुरा, बख्तावरपुरा, सूरजपुरा, रायपुरिया घाटा, करनवास , झुमका, बाईहेड़ा, डूंगरपुर, बलवीरपुरा , नेशबोरदा, घोघड़िया जागीर , बीरमपुरा एवं समेली.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1444.747 हेक्टेयर
रकबा
सर्वे नं.
(हेक्टर में. ) (2)
(1)
ग्राम-कलालपुरा
0.405
2/1
0.377
3/4
0.371
3/5
0.620
3/1
0.405
2/2
0.377
3/2
0.377
3/3
योग : 2.932
ग्राम-अभयपुरा
0.493
65
0.658
117
0.367
146
1.265
111/2
0.126
69
0.152
70
0.228
85
0.531
86
1.670
114
0.543
125
0.391
66
(2)
(1)
0.842
157/4
0.842
157/2
0.949
33
0.455
35
0.644
68
0.430
84
1.062
38
1.396
27/2
0.683
57
0.303
50
1.518
54
0.063
59/1
0.133
60/1
0.260
61/1
0.177
62/1
0.131
75/3
0.885
115
0.682
142/1/1
0.683
142/1/2
0.051
126
1.049
28/2
0.797
158/2
0.126
109/2
0.885
110/3
4.818
143
2.010
151/1
1.492
152
0.842
157/5
3.188
163
0.442
74
0.923
1/1/3
0.468
82
0.923
81
0.708
120
1.251
107/2
3.212
110/2
0.316
71
0.076
72
0.392
73
0.051
97
0.999
113
0.405
127
0.253
128
0.063
144 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
90
(2) (1)
0.051 102
0.595 76
1.568 119
0.316 129
0.443 130
0.278 131
0.130 75/1
0.568 94
0.323 132/2
0.335 134/2
0.885 142/2
0.797 41
0.347 92
1.770 93
1.783 135
0.190 136
0.481 138
3.174 139
0.595 150
0.506 48
0.164 52
1.379 26/2
2.000 157/6
0.025 123/2
0.228 124/2
1.084
1.084 1/1/2
0.842 157/1
1.084 1/1/4
1.349 105/3
1.000 1/1/5
1.061 105/2
1.517 28/3
1.075 32
0.215 34
0.530 40
0.632 27/3
0.632 53
0.164 59/2
1.137 113/6
0.253 49
0.750 106/1
2.000
1.554 106/2
(2)
(1)
0.327
110/1/2
0.443
56
0.455
64
0.063
100
0.468
121
0.076
122
1.290
116
1.012
42
2.340
58
0.133
60/2
0.259
61/2
0.177
62/2
0.139
75/2
0.455
77
0.468
78
0.126
79
0.567
95
0.089
101/2
0.032
25
0.322
132/1
0.403
133
0.335
134/1
0.070
148
0.607
104/2
0.379
46
2.378
118/1
0.823
107/3
0.152
156
1.012
155
0.316
44
0.316
51
0.228
154
0.051
103
0.153
1/206/1
0.153
1/206/2
1.349
105/4
2.000
170/2
2.000
170/3
0.202
55
0.076
98
2.036
140
0.632
141
0.582
145
2.000
170/4
1.454
110.144
योग :
91
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
ग्राम-बख्तावरपुरा
2.806 59/10
1.600 59/16
1.750 4/10
1.000 59/12
1.000 4/1/7
1.000 4/1/8
2.000 4/12
1.628 56/3
1.000 59/14
0.300 4/1/2
0.300 4/1/9
0.200 4/1/13
0.300 4/1/11
1.000 59/11
0.704 59/15
1.316 1
0.200 4/1/12
1.569 56/4
0.012 4/11
0.678 56/5
0.879 57/1
0.759 7/2
0.851 57/6
0.136
0.038 23/2
0.139 24/2
0.104 25/2
0.316 27/2
0.152 28/2
0.202 29/2
0.399 31/2
0.373 38/2
0.535 39/1/2
1.331 41/3/2
0.241 42/2
0.116 43/1/2
0.104 44/2
0.073 49/2
0.086 50/2
0.188 4/1/3/3
0.063 4/1/4/3
0.473 4/4/3
0.854 20/3
0.496 21/3
(2)
(1)
0.136
22/3
0.038
23/3
0.534
39/1/4
1.330
41/3/4
0.240
42/4
0.117
43/1/4
0.104
0.072
49/4
0.085
50/4
0.114
51/4
0.274
55/3/4
0.250
4/1/6
0.100
4/1/10
0.100
4/1/14
0.100
4/15
1.897
4/2
0.946
4/3
0.632
34/1
3.794
34/2
1.644
34/3
2.530
4/5
1.688
36/2
0.316
41/2
0.228
45
0.025
52
1.543
57/8
1.628
57/9
0.188
4/1/3/1
0.063
4/1/4/1
0.673
4/4/1
0.854
20/1
0.496
21/1
0.136
22/1
0.038
23/1
0.138
24/1
0.104
25/1
0.013
26
0.317
27/1
0.151
28/1
0.202
29/1
0.398
31/1
0.376
38/1
0.534
39/1/1
1.331
41/3/1
0.240
42/1
0.116
43/1/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
92
(2) (1)
0.105 44/1
0.073 49/1
0.086 50/1
1.114 51/1
0.273 55/3/1
0.188 4/1/3/2
0.063 4/1/4/2
0.473 4/4/2
0.854 20/2
0.496 21/2
0.140 24/3
0.104 25/3
0.316 27/3
0.152 28/3
0.203 29/3
0.398 31/3
0.377 38/3
0.534 39/1/3
1.331 41/3/3
0.240 42/3
0.117 43/1/3
0.104 44/3
0.073 49/3
0.085 50/3
0.114 51/3
0.273 55/3/3
0.188 4/1/3/4
0.063 4/1/4/2
0.473
0.854 20/4
0.496 21/4
0.136 22/4
0.038 23/4
0.140 24/4
0.105 25/4
0.316 27/4
0.152 28/4
0.202 29/4
0.126 30
0.399 31/4
0.376 38/4
0.196 54/2
2.530 4/6
1.897 4/7
5.539 34/4
3.161 34/5
(2)
(1)
0.632
34/6
0.645
35/1
0.386
37/2
1.069
39/3
0.065
43/2
0.088
46/2
0.386
53/1
0.202
55/1
0.506
58/2
0.645
35/2
1.000
36/1
0.386
37/1
1.000
39/2
0.316
41/1
0.380
46/1
0.386
53/2
0.196
54/1
0.202
55/2
0.228
48
4.047
56/2
0.506
58/1
0.215
58/3
0.126
59/8
1.012
58/4
0.214
58/5
0.343
58/6
0.800
57/4
0.565
57/7
0.443
17/1
1.202
17/2
0.601
17/4/1
1.000
59/13
0.425
7/1
0.600
57/2
0.600
57/3
1.000
59/6
0.253
59/1/1
0.253
59/1/2
0.835
59/2
0.822
59/3
106.357
योग :
ग्राम-सूरजपुरा
1.000
7/8
0.658
14 93
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
1.328 16
0.164 60
0.253 72
0.708 104
0.564 7/9
0.500 112/1
1.012 19/1
0.759 19/2
0.100 19/11
0.069 19/12
0298 73/2
0.759 19/3
0.500 19/10
0.170 19/13
1.518 19/4
0.353 19/6
0.613 19/8
0.329 68/2
0.297 73/1
0.658 19/5
0.613 19/7
0.399 64/1
0.202 71/1/2
1.000
0.600 35/2/1
0.040 33/1
1.278 38
0.772 40
1.720 41
1.821 76
0.695 34/2/2
0.136 56/2
0.593 114/2
1.075 34/1
0.506 87/3
0.987 34/126
0.696 34/2/3
0.136 56/3
0.593 114/3
0.372 35/1/1
1.000 35/1/2
1.012 35/2/2
3.478 36/1
2.529 36/2
1.265 87/2
(2)
(1)
1.214
44
0.329
62
0.038
63
0.044
89/2
1.138
90/1
2.529
90/2
1.884
90/3
1.909
93
1.467
99
1.467
103
0.228
102
1.214
121/1
1.518
108
1.500
109/3
1.350
110/1
0.348
110/2
0.938
112/2
1.350
1 110/3
1.850
112/3
0.379
116/1
1.770
116/2
1.770
116/3
1.012
116/4/1
0.490
116/4/2
1.518
116/5
3.541
116/8
1.265
116/9/1
0.443
91/1
1.239
75/2
0.300
19/9
0.088
19/14
0.398
64/2
1.239
75/1
0.531
119/127
0.632
119/128
0.089
20/129
0.417
21
0.228
23
1.543
24
1.025
25/1
0.025
25/2
2.466
26
4.085
35/3
0.379
48 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
94
(2) (1)
0.304 49
0.050 54
0.443 65
0.468 66
0.291 69
0.954 45/1
0.373 55/1
0.955 45/2
0.373 55/2
0.136 56/1
1.483 114/1
0.136 56/4
1.483 114/4
0.013 58
0.164 61
0.329 68/1
0.038 71/1/1
1.265 77
0.645 79
0.392 80
0.386 82/2
0.139 81/1
0.190 86/1
0.316 70
0.063 71/2
81/2
0.708 85/1
0.176
0.386 82/1
84
1.518
1.000 85/2
0.506 86/2
0.455 87/1
0.253 87/4
2.225 88
0.890 91/2
1.354 91/3
0.045 89/1
2.605 100
2.061 105
107
2.693
1.240 113
1.075 115
20
0.645
(2)
(1)
1.670
95
3.630
97
योग : 121.839
ग्राम-रायपुरिया घाटा
0.089
174
377/18
0.158
0.038
86
0.013
88
0.114
383/2
0.152
89
0.152
99
0.190
100
157
0.116
0.053
252
0.012
259
0.126
267
0.045
268
0.042
392/2
0.405
378/1
0.202
378/2
0.600
379
0.569
389/2
0.101
102
0.114
135
0.191
165
0.101
173
0.164
388
0.025
111
0.870
133
0.051
136
0.600
139
0.063
189
2.010
206
0.063
249
0.506
377/10
0.506
377/11
0.500
317
0.013
337
0.417
338
1.376
342
1.627
399/6
0.316
16/1
0.316
16/2 95
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.070 105
0.160 377/17
0.091 106
0.405 377/16
0.418 336/2
0.202 377/7
0.360 344
0.190 368
0.185 343/2
0.168 350/2
0.225 377/15
0.506 377/4
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0.200 377/1/6
0.557 377/13
0.784 377/14
0.145 153
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1.163 389/1
0.012 392/3
0.010 399/1/1
0.076 399/2
0.228 399/4
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0.230 374/1
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0.177 198
0.051 199
0.152 200
0.038 201
(2)
(1)
0.063
203
0.038
250
0.190
251
0.011
254/3
0.002
255
0.183
142
1.231
143
0.194
144
0.228
158
0.228
159
0.190
251
0.329
191
0.327
192
0.133
132/2
0.090
132/3
0.063
168
0.025
175/2
0.054
181/2
0.011
254/2
0.001
256
0.046
197/1
0.035
131
0.103
132/1
0.090
132/4
0.025
104
0.038
164
0.055
181/3
0.010
254/1
0.047
197/2
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101
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172
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161
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151
0.022
155
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154
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204
0.215
118
320
0.051
0.569
328
0.063
183
0.031
185
0.044
83
0.030
84
0.089
86
0.063
87
0.013
88 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
96
(2) (1)
0.063 89
0.076 148
0.051 149
0.202 152
0.215 184
0.506 207
0.202 109
0.076 110
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0.051 130
1.346 376
0.047 197/3
0.025 167
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2.658 330
0.112 350/1
0.878 333/1
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0.051 331
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0.089 364
1.075 380
0.096 387
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0.170 381
(2)
(1)
0.051
386
385
0.139
0.898
329
0.104
366
0.632
382
0.282
383/1
0.900
392/1/2
0.266
82
0.025
205
0.063
150
0.367
323/2
0.220
399/1/2
0.126
399/7
0.835
324/2
0.202
377/9
0.038
374/2
0.468
371
0.438
333/2
0.329
335
0.066
341
0.553
343/1
0.531
377/12
0.228
119
0.063
367
0.957
351
0.202
377/8
0.038
123
0.095
125
0.063
126
0.013
127
0.126
128
0.056
130
2.477
376
0.041
225
0.404
377/6
0.202
377/5
0.125
377/1/1
0.883
392/1/1
0.500
399/1/3
0.061
93/1
0.100
399/9
0.200
377/1/4
0.051
146
0.050
377/1/5
0.200
377/1/3
योग : 54.493 97
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
ग्राम -करनवास घाटा
1.900 529/2/43
2.000 529/2/41
1.900 529/2/42
2.000 529/2/40
1.800 529/2/39
1.524 529/2/36
0.503 529/3/35
0.634 529/2/26
0.320 529/2/25
0.519 529/2/24
0.667 529/2/27
0.624 529/2/28
0.500 529/2/30
0.523 529/2/29
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0.755 529/2/4
0.755 529/2/5
0.517 529/2/6
0.832 529/2/7
0.832 529/2/8
19.329
योग :
ग्राम-झुमका
0.069 3/1
0.479 358/1
0.079 360/3
0.101 411
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0.329 21
0.063 22
0.215 23
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(2)
(1)
0.013
400
0.006
276
0.013
415
0.026
7/3/6
0.152
31/1/4
0.018
37/2
0.002
38/4
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392/2
0.013
393/2
0.114
394/1/2
0.094
394/2/2
0.063
339
1.269
207/2/1
0.582
208
0.063
209
0.070
3/2
0.432
358/2
0.051
359/2
0.079
360/2
0.030
410
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14/1
0.051
15
0.101
74/1
0.038
76/1
0.601
87/2
0.607
122
0.253
124/3
0.152
31/1/3
0.019
37/1
0.002
38/3
0.076
392/1
0.012
393/1
0.114
394/1/1
0.095
394/2/1
0.026
7/3/5
0.607
78
0.860
84
0.848
89
0.519
140
0.278
366
0.291
364
0.278
361
0.392
49
0.114
50/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
98
(2) (1)
0.291 55
0.253 56
0.228 363
0.069 59/1
0.089 60/1
0.133 110/1
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7/2
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357
0.746
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0.032 371/3/4
(2)
(1)
0.021
383/1/4
0.025
7/3/4
0.253
82/2
0.405
88/2
0.239
95/2/2
0.576
127/2
0.522
144/2/2
0.392
119
0.352
380
0.101
9
0.253
379/1
0.114
10
0.164
12
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13/1
0.342
388
0.139
28
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44
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111
0.095
112/1
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118
0.190
117
0.100
85/1
0.167
102/1
0.100
103/2
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0.139
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448/4
0.110
101/2
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105/6
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396
0.086
448/2
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31/2
0.186
139/2
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365/1
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370
0.190
371/2
383/2
0.127
0.152
7/1
0.392
341
0.045
367/2/2
0.021
383/1/2
0.025
7/3/2
0.253
124/2
0.045
19/1/1 99
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.107 45/1/2
0.018 53/1/1
0.050 71/1/2
0.140 80/1/1
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0.121 476/1/2
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0.266 57
0.046 19/1/3
0.106 45/1/1
0.018 53/1/3
0.051 71/1/1
0.196 80/1/2
0.020 474/1/1
0.021 475/1/1
0.121 476/1/3
0.093 477/1/1
0.113 409
0.070 59/2
0.088 60/2
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0.265 110/3
0.170 486/3
0.560 13/2
0.667 14/2
0.063 74/2
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0.607 92
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0.503 13/2
0.038 74/3
0.076 76/3
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0.253 379/3
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(1)
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145/2
0.607
146/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
100
(2) (1)
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1.360
5/3 101
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
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3/1/6
0.600
30/1
1.675
31/1
0.904 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
102
(2) (1)
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3/15
1.000
3/1/13 103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
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254
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142 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
104
(2) (1)
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
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(2)
(1)
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41/1/2
0.304
464
योग : 174.369
ग्राम-डूंगरपुर
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0.146
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249/3
0.041
183/1
0.019
209/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
106
(2) (1)
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(2)
(1)
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30/1
2.000
76/4
0.064
250/2 107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
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(2)
(1)
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303/17
0.480
322/1
0.082
354/1
0.013
358/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
108
(2) (1)
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(2)
(1)
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348
0.123
370/2/1
262
0.304
0.506
259/2 भाग 1 ]
109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (1)
56
0.544
1.202 292/9
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(2)
(1)
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317/5
375/2
0.342
0.560
379/1
0.683
379/4 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
110
(2) (1)
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82/1-
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108
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321
0.455
182 111
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
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(2)
(1)
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0.057
206/2
0.253
292/5/4
0.152
309/1/4
0.152
309/3/4
0.151
309/2/1
0.152
39/4/1
0.006
319/1/2
0.290
319/2/4 & 319/4/4
0.018
206/1/1
0.032
341/1/3
0.032
341/2/4
0.017
350/1/3
0.014
350/2/4
0.591
63/3
0.145
64/3
0.329
66/3
0.101
95/1
0.038
104/2
0.041
183/2
0.019
209/2
0.016
232/2
0.016
244/2
0.016
249/2
0.506
268/2/3
0.057
314/2
0.025
316/2/2
0.186
374/2
0.300
377/3
377/7
0.361
0.069
378/5 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
112
(2) (1)
0.199 380/2
1.300 75/6
0.142 85/3
0.531 136/1
0.076 148/1
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0.569 260/3/3
1.169 284/2
0.145 330/3
0.311 360/2
0.411 338/2
1.501 60/2
0.342 174
0.430 359/1
0.142 85/4
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0.036 229/1
0.164 251
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0.791 284/4
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0.139 139
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0.038 145
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0.202 96
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(2)
(1)
0.025
95/2/3
0.010
183/4/3
0.016
244/4
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268/2/1/3
0.014
314/4/3
0.013
316/2/4/1
0.047
374/1/3
0.165
377/2/3 & 377/8/3
0.202
202
0.017
368/2/3
0.050
380/1/3
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63/2/4
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0.011
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0.014
314/4/4
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316/2/4/2
0.047
374/1/4
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377/2/4
0.083
377/8/4
0.017
378/2/4
0.050
380/1/4
1.000
50/1/1/1
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189/3
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192/3
1.000
72/1/2
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253/1/3
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254/1/1
0.054
254/4/3
1.176
258
0.266
264/2
0.632
292/4/3
0.348
302/1
0.086
340/3
0.310
342/3
0.123
370/2/3
0.202
83/2/2
0.030
197/1/2
0.003
197/2/2
0.051
201 113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
320
3.667
1.550 331/1/1
0.227 371/2
0.500 372/1/1
2.000 75/5
376
0.987
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0.328
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0.051 333/1
72/3/1
0.379
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1.752 13
175/1/1
0.247 224/1
0.019 225/1/1
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1.518
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2.567 268/1
0.704 292/6/4
325/3
0.041
1.202 292/9
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0.291 319/2/1
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0.032 341/2/1
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0.040 197/2/4
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0.152 309/2/3
0.151 309/4/3
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0.032 341/1/4
0.031 341/2/2
350/1/4
0.017
0.015 350/2/2
(2)
(1)
292/5/1
0.253
1.066
306/1
1.065
306/3
0.152
309/1/1
0.152
309/3/4
योग : 227.471
ग्राम-बलवीरपुरा
11/5
1.264
12/1
1.492
0.342
38
0.212
40
1.265
8/2
0.677
14/2
0.025
18/1
0.152
19/1
32/1
0.563
2.047
11/3/1
25
0.164
0.852
6/2
1.000
6/8
0.212
15/1
0.149
20/3
1.265
11/4
0.253
11/3/2
2.000
0.843
6/1
1.200
6/7
20/2
0.149
0.063
21/1
22/1
0.405
0.772
23/1
0.852
6/4
0.900
6/6
0.442
11/8/2
15/2
0.424
20/4
0.148
0.506
28
30
0.632
11/6/2
0.291
0.266
29/1
0.442
31/6/2
11/6/1
0.291 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
114
(2) (1)
0.868 11/10
0.265 29/2
0.442 31/6/1
0.427 6/3/1
0.450 6/5/1
0.221
0.148 20/1
0.063 21/2
0.405
1.607 11/12
1.202 73
0.681 75/3
2.074 5
0.506 1/1
0.426 6/3/2
0.450 6/5/2
0.221 11/8/1/2
0.696 11/14
1.296 7/2
0.411 11/7/1
0.658 16/1
1.171 17/1
1.759 8/1/2
0.347 11/13
1.653 165/3
0.620 26
0.612 27
1.189 35
0.417 36
1.063 37
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0.416 31/5
1.878 31/7
1.963 31/8
2.000 31/9
1.447 31/10
2.000 31/11
0.771 23/2
0.708 23/3
0.468 24
1.759 8/1/3
0.132 13/1
0.379 13/5
0.975 13/6
(2)
(1)
0.677
14/1
0.026
18/2
0.152
19/2
0.551
32/2
1.939
75/2
0.240
7/1
1.549
7/3
0.411
11/7/2
0.658
16/2
0.171
17/2
0.957
47/3
1.759
8/1/1
0.026
7/4
0.379
12/2
0.212
15/3
0.758
11/9
0.126
13/2
0.722
13/3
0.379
13/4
1.012
13/7
2.000
31/12
1.222
47/4
76.654
योग :
ग्राम-नेशबोरदा
0.759
1/5
0.218
2/1
0.218
9/1
0.113
10/1
0.237
0.405
14/4
0.620
15
0.721
16
0.797
17
1.404
25/4
0.595
26
0.266
27
0.379
45/5
0.759
1/5
0.043
2/2/1
0.044
9/2/1
0.022
10/2/1
0.048
11/2/1 115
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.044
0.043 9/2/2
0.023 10/2/2
0.047 11/2/2
1.871 1/1/6
0.044 2/2/3
0.044 9/2/3
0.023 10/2/3
0.047 11/2/3
0.253 1/3/1
0.013 13/1
0.417 14/2
0.379 24/3
1.404 25/2
2.782 29/3
0.253 1/3/3
1.871 1/1/2
1.871 1/1/3
0.189 1/2/4
1.871 1/1/4
0.190 1/2/2
1.871 1/1/7
1.871 1/1/8
1.871 1/1/10
0.759 1/4
2.780 29/4
1.404 25/3
0.379 24/4
0.417 14/3
0.379 22/1
1.846 18
0.960 21
0.936 20
0.379
0.759 1/3
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0.044 9/2/4
0.023 10/2/4
0.048 11/2/4
1.871 1/1/12
0.480 2/2/5
0.044 9/2/5
0.023 10/2/5
0.048 11/2/5
0.054 10/3
0.101 12
(2)
(1)
1.871
0.089
4
0.392
6
0.595
8
0.840
24/1/3
1.884
24/1/5
1.414
24/1/4
1.424
24/1/6
3.587
29/1
1.871
1/1/9
1.871
0.253
1/3/2
0.013
13/2
0.190
1/2/3
1.518
24/1/2
1.871
1/1/5
0.190
1/2/1
0.417
14/1
0.379
24/2
1.417
25/1
2.782
29/2
0.759
1/2
66.345
योग :
ग्राम-घोघड़िया जागीर
6.323
2/4
0.506
4/9
0.063
37/2
1.391
2/8
0.609
4/2/9
2.000
2/7/1/2
1.000
2/7/2
0.582
5
1.351
2/6/1
2.000
4/2/8
2.000
4/2/10
2.000
4/1/9
0.667
4/16/2
2.000
4/2/2
2.000
4/2/4
2.000
4/1/5
1.000
4/2/14
2.000
4/1/3
8.827
4/8
2.000
4/1/6
1.000
4/2/12
2.000
4/2/7 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
116
(2) (1)
2.000 4/1/8
4.994 2/2
2.000 4/2/1
0.684 4/10
0.329 34
2.301 50
2.000 2/6/2
4.047 2/9
2.000 4/1/4
2.000 4/1/10
2.000 4/2/3
2.000 4/2/5
2.000 4/2/7
4.047 4/12
2.000 4/1/2
1.000 4/2/11
2.000 4/2/13
2.000 4/2/15
2.000 4/2/16
2.023 4/11
0.717 4/18
0.667 4/16/3
0.342 7
0.190 27/1
0.025 27/2
0.126 23
0.038 14
0.038 15
0.051 20
0.139 21
0.266 22
0.367 23
7.664 45
0.392 29
0.126 24
0.089 30
0.202 38
0.026 39
0.013 40
0.013 41
0.253 42
0.063 43
1.227 46
1.202 47
(2)
(1)
0.215
48/1
0.645
48/2
6.576
2/3
1.012
25/2
4.047
2/5
4.047
4/13
0.898
6
0.202
8
0.468
9
0.430
10
0.114
11
0.013
12
0.013
13
0.177
16
0.025
17
0.013
18
0.076
19
119.951
योग :
ग्राम-बीरमपुरा
0.007
35
0.122
46/2
0.307
47/2
0.177
54/2
0.038
68/2
0.013
69
0.022
73/2
0.042
119/2
0.177
37
0.076
38
0.759
39
1.202
50/3
0.506
51
0.746
52
0.885
53
0.291
55/3
0.076
56
0.063
57
0.164
58
0.013
59
0.164
60
0.025
61
0.013
62
0.013
63
0.013
64 117
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.021 73/6
0.013 74
0.076 81
0.042 119/6
0.121 46/7
0.307 47/7
0.177 54/7
0.038 68/7
0.021 73/7
0.063 79
0.042 119/7
0.657 50/1/5
0.116 123
0.196 129
0.101 50/4
0.240 55/4
2.238 50/7
0.455 77
0.283 116
0.020 115/3
1.164 50/2
0.392 55/1
0.657 50/1/1
0.657 50/1/3
0.013 65
0.013 66
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0.266 75
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0.544 122
0.367 130
0.342 131
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0.091 134
0.734 135
0.013 136
0.121 46/5
0.307 47/5
0.177 54/5
0.038 68/5
0.022 73/5
0.042 119/5
0.121 46/6
(2)
(1)
0.307
47/6
0.583
49
0.177
54/6
0.038
68/6
0.657
50/1/4
0.425
115/1
योग : 20.295
ग्राम-समेली
0.076
15/1
0.182
17/1
0.323
19/2
0.125
19/7
0.076
105/2
0.012
171/1
0.139
210
0.050
227/5
1.433
301/5/1
0.854
321/1
1.037
335/12/2अ
0.215
239/1
0.043
13/1
0.232
19/3
0.380
19/6
0.091
20/2
0.316
235/1/2
0.088
13/4
0.082
14/2
0.502
19/4
0.073
20/1
0.317
235/1/1
0.506
45/2
0.039
13/3
0.082
14/1
0.321
19/1
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
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122
(2) (1)
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
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0.478
301/5
0.885
294 124
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (1)
0.074 237/5
0.072 261/3
268/1/2
0.253 301/18/2
0.961 189/2
0.633 191
0.607
0.379 254/2
220/3
0.013 362/1
0.464
0.025 114
0.696 213
284
0.582 224/6
0.012 378
0.632 316/4
0.380 316/5
0.759 339/3
0.262 182/2
0.127 248/2
0.019
0.014 250/2
255/2
0.505
0.253 252/2
0.378 289/2
292/1
0.253
0.436 341/2/2/2
0.253 93
0.125 254/1/1
377/1
0.089
0.632 379/1
0.126 105
312/1/2
1.623
0.063 85
86/2
0.190 87/3
0.372
0.038 159/3
345/1
0.759
0.189 86/1
87/2
0.308
0.091 88
3.149 380
0.089 375/1
375/2
0.089
0.089 375/3
0.025 223/1
(2)
(1)
0.013
224/5
220/2
0.013
224/4
योग.. कुल योग.. 1444.747 0.012 249.732
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रथम भाग के 14 ग्रामों की प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 10756- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- राजगढ़
राजलीबे बानपुर चौकी , नलखेड़ा एवं गोपालपुरा. (ग) ग्राम-बांसखेड़ी, कराड़िया, मांजरीखो, लक्ष्मणपुरा, (घ ) लगभग क्षेत्रफल-432.347 हेक्टेयर
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में. )
(2)
(1)
बांध स्थल हेतु प्रभावित भूमि ग्राम-बांसखेड़ी
0.101
82
83
0.468
1.354
123
124
0.645
0.278
84
0.696
101
0.063
108
0.126
112
0.164
120 125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
1.113 129
0.240 141
0.215 142
0.240 143
0.076 148
0.215 150
0.405 151
0.013 152
0.103 85/1
0.259 85/3
0.019 86/2
0.410 87/1
0.383 87/3
0.258 85/2
0.019 86/1 .
0.130 87/2
0.152 37
1.288 89
0.342 90
0.590 91/1
0.169 91/2
0.126 93
0.170 94
0.076 95/1
1.520 98/1
0.076 95/2
0.520 98/2
0.417 96
0.683 97
0.013 104
0.013 105
0.379 99
0.468 102
0.013 149
0.025 133
0.316 135
1.770 136
0.051 137
0.089 138
0.595 100
0.253 131
0.304 132
0.278 134
0.139 139
(2)
(1)
0.126
103/1
0.026
110/2
0.228
144
1.367
115/1 /2क
0.388
115/1/3ख
0.518
115/1/4
0.051
119
0.898
160
0.101
126
0.216
127/1
0.189
128/1
0.300
128/3
0.379
155
1.025
111
0.152
125
0.595
130
0.050
110/1
0.506
114
0.316
140
0.202
156
0.455
113
0.493
116
0.557
118
1.758
122
0.416
127/2
0.093
128/2
0.734
103/2
योग : 30.967
ग्राम-कराड़िया
0.632
3/9
2.000
3/11
0.843
5/2/1
0.126
264/1/2/2
0.084
264/1/5
0.379
264/2/1
0.103
256/2/3
0.084
256/3/2
0.085
244/3
0.843
5/2/2
0.126
264/1/2/1
0.380
264/2/2
0.103
256/2/3
0.253
5/3 126
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (1)
1.420 5/4/1
5/4/2
2.311
0.266 188/3
52/7
0.569 52/10
3.035
0.096 5/6/1
0.010 65/2/5
0.037 267/8
0.048 5/6/2
0.010 65/2/3
0.795 267/1
0.096 5/6/3
0.100 65/2/2
267/3
0.163
0.080 5/6/4
0.272 267/5
5/9
2.000
2.000 5/10
0.506 11
0.333 13/1
0.700 13/3
0.316 15/1
0.208 16/1
0.152 58/2
0.518 59/1
0.063 60/7
60/8
0.063
0.866 262/1
242/2
0.873
0.079 15/2
0.052 16/2
0.073 105/1
0.705 52/16
0.129 59/2
0.089 61
0.217 262/2
0.218 242/1
0.544 5/5
0.052 16/3
0.073 105/3
0.705 52/17
0.129 59/3
0.218 242/3
15/4
0.079
(2)
(1)
0.052
16/4
0.073
105/2
0.705
52/15
0.130
59/4
242/4
0.218
0.079
15/5
0.053
16/5
105/4
0.073
0.130
59/5
0.219
242/5
1.113
17
0.329
18
0.202
19/1
0.199
104/3
0.010
99/3
0.023
96/1
0.010
106/3
0.020
113/1
0.007
114/5
0.104
200/5
0.354
201/3
202/2
0.248
204/4
0.156
0.190
205/5
0.384
13/2
0.050
217/1
0.172
238/1
0.061
237/1
255/3
0.157
0.159
254/3
0.198
251/1
0.144
258/1
0.352
263/1
0.140
253/2
0.084
252/1
0.050
236/2
0.010
235/2
0.010
230/5
0.258
226/5
0.404
225/2
1.224
228/1
0.124
227/2
0.058
229/3
0.010
234/4 127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.131 199/1
0.202 19/2
0.200 104/1
0.053 99/1
0.023 96/2
0.011 106/4
0.020 113/2
0.008 114/2
0.104 200/1
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0.248 202/4
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0.190 205/3
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0.051 217/2
0.172 238/5
0.061 237/4
0.157 255/1
0.160 254/1
0.197 251/3
0.144 258/3
0.351 263/4
0.139 253/3
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0.202 19/3
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0.132 199/3
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0.248 202/1
(2)
(1)
0.157
204/3
0.190
205/4
0.190
206/4
0.050
217/3
0.268
241/4
0.172
238/3
0.061
237/2
0.156
255/5
0.159
254/4
0.197
251/5
0.144
258/4
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263/5
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253/5
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245/2
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252/5
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236/3
0.010
235/3
0.010
230/2
0.258
226/4
1.224
228/5
0.124
227/3
0.058
229/1
0.010
234/3
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199/3
0.203
19/4
0.200
104/2
0.053
99/2
0.023
96/4
0.157
204/1
0.021
113/4
0.008
114/3
0.132
199/4
0.104
200/2
0.354
201/5
0.248
202/5
0.157
204/2
0.190
205/1
0.031
206/2
0.051
217/4
0.527
56/1
0.172
238/4
0.060
237/5
0.157
237/4
0.160
254/5 128
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
(1)
(2)
0.197 251/4
258/1
0.145
0.351 163/3
253/4
0.139 245/5
0.122
0.083 252/3
0.050 236/4
0.010 235/5
230/3
0.010 226/3
0.258 228/2
1.225
0.124 227/4
229/4
0.058
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106/5
0.010
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0.131 199/2
0.132 199/5
200/4
0.104 201/2
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0.248
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0.189 205/2
206/1
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0.051
0.268 241/1
0.268 241/5
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255/2
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251/2
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(2)
(1)
0.011
235/1
0.010
230/1
0.010
106/2
1.224
228/4
0.124
227/1
229/2
0.058
0.010
234/2
0.511
268/279
1.012
268/281
0.131
199/2
1.408
20/1
20/2
0.234
0.023
44/2
0.607
52/8
0.797
83
0.101
58/3
0.051
60/3
0.030
207/1
0.206
208/1
0.042
218
220/1
0.161
0.220
257/1
1.012
44/3
0.100
65/2/1
0.289
267/4
86/1/1
0.094
0.032
86/1/2
0.250
86/3
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85/1
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101/3
0.872
52/18
5/2/3
0.843
0.083
264/1/6
0.203
19/5
1.579
268/2/3
0.060
86/2/1
101/2/1
0.179
52/13
1.897
0.041
264/1/2/3
0.074
264/1/3
0.058
256/2/5
0.032
86/2/2
0.100
86/2/3
0.180
101/2/2 129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.091 264/1/1
0.035 264/1/4
0.046 256/3/1
0.114 84
0.265 85/2
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0.268 256/1/4
0.250 268/2/2/1
0.164 100/1/2
0.113 101/1/3
0.006 62/2/2
0.250 268/2/2/3
0.165 100/1/3
0.112
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0.250 268/2/2/2
0.165 100/1/4
0.007 62/2/4
0.258 226/2
0.114 87
0.224 88
0.911 52/3
0.228 52/4
0.582 90
0.177 91
0.426 51/2
0.042 218/2
0.354 92/2
0.430 92/4
0.101 93
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1.518 52/11
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0.029 207/3
0.426 51/3
0.784 54
0.207 208/3
0.316 214
1.240 215
0.354 216
0.042 218/3
0.160 220/3
(2)
(1)
1.644
268/280
0.063
112/1
0.063
112/2
0.544
239/1
0.219
50/1
0.258
203/1
0.266
209/1
0.084
256/3/3
0.411
225/1/1
0.219
50/2
0.749
60/5
0.265
209/2
0.029
210/1
0.030
210/2
0.232
261/2
0.412
225/1/2
0.578
268/278/1/1
0.220
50/3
0.228
193
0.266
209/3
0.030
210/3
0.578
268/278/1/2
0.426
51/1
0.164
52/5
0.177
52/6
0.379
52/9
2.149
53/2
0.379
188/4
1.264
52/12
1.074
52/14
1.167
52/19
0.250
268/2/2/4
2.023
57/2/1
0.218
60/2/1
0.218
60/2/3
0.218
60/2/2
0.217
60/2/4
0.217
60/2/5
60/9
1.455
0.026
62/1
0.424
244/1
0.020
62/2
0.339
244/2
1.012
63/3
0.749
63/4
1.113
190 130
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (1)
0.190 195
191
0.379
0.005 62/3
53/1/1
0.978 55/1
0.519 53/1/2
0.692
1.012 55/2
1.012 57/2
0.464 261/1
1.001 267/7
256/1/1
0.267
0.267 256/1/2
0.267 256/1/3
1.265 268/2
0.577 268/278/2
1.581 192
0.304 197
0.526 203/2
0.030 207/2
0.207 208/2
220/2
0.160
0.329 239/2
0.215 240
0.219 257/2
0.219 257/3
0.217 262/3
0.217 262/4
262/5
0.216
0.163 267/2
267/6
0.543
0.527 56/2
योग 121.914 मिट्टी खदानों हेतु प्रभावित भूमि
ग्राम-मांजरीखो
0.468 66
1.606 7/1/1
0.923 67
68/1/1
0.495
0.056 69/1/1
0.063 27
2.327 36
(2)
(1)
0.329
37
0.519
82
21
1.260
77
0.139
1.240
7/1/6
0.607
86
78
0.898
0.682
79
0.253
87/2
68/1/2
0.496
0.055
69/1/2
0.164
70
0.771
71
0.322
34/2
0.253
87/1
0.246
13/2
0.329
72
0.215
73
74
0.278
0.240
75/1
30/1
0.323
0.348
31/1
0.208
32/1
8/1
0.411
76/1
0.088
25/2
0.379
22
0.518
0.139
28
0.126
83
0.489
68/2
0.053
69/2
85
0.594
0.569
24
0.696
84
1.669
14
0.253
87/3
0.322
34/1
0.100
13/1
1.606
7/1/2
7/1/3
1.606
1.606
7/1/4
25/1
0.380
0.240
75/2 131
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.411 8/2
80
0.936
0.999 88
0.365 81
0.759 7/1/5
0.759 7/1/7
1.923 20
0.316 33
1.438 1/1/2
0.240 1/2
1.207 1/3
1.207 1/4
0.100 10
0.100 11
0.089 76/2
0.322 30/2
0.348 31/2
0.209 32/2
39.685
योग
ग्राम-लक्ष्मणपुरा
0.986 8
0.810 9
1.114 26/1
1.037 10
0.810 68
0.253 162
0.903 17/1
0.126 23
0.378 25
0.400 17/2
0.455 26/2
0.038 19
1.278 24
0.468 27
28
0.898
1.404 29
0.266 39
0.202 40
0.354 60
0.424 40/1
0.165 142/1
(2)
(1)
0.423
40/2
0.164
142/2
1.047
55/1/1
0.126
55/3
0.127
155/3/2
0.367
56
0.013
95
0.379
87/2
0.291
88
1.227
140
0.834
158
0.417
65
0.304
86
0.430
66/1
0.278
67/1
0.063
21
0.266
22
0.279
67/2
0.443
161/2
0.202
83
0.076
84
0.354
85
0.733
146
1.770
90
0.240
138
0.632
144
3.040
147
0.318
160
2.000
55/1/2
0.506
55/2
0.291
92
2.263
154
0.392
93
0.013
70
0.228
153
0.506
69
0.215
152
1.012
143
0.936
150
0.126
155/3/1
0.316
159
0.442
161/1 132
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (1)
0.430 66/2
0.093 91/1
0.392 151/3
0.092 91/2
0.392 151/2
0.272 157/2
163/2
0.092
0.093 91/3
0.392 151/1
0.272 157/1
0.013 163/1
योग : 39.391
ग्राम-राजलीबे
1.502 68/1/1
1.663 68/1/2
267/278
0.607
3.772
योग :
ग्राम-बानपुर
0.316 14
0.126 78
0.126 90
0.847 91
0.291 15
0.063 38
0.198 39/2
0.156 40/3
0.253 74/1
0.519 75
0.156 77/2
0.013 87
0.591 97/3
0.013 16
0.367 17
0.253 74/2
0.126 62
0.155 77/3
0.682 99
0.120 97/1
0.031 46/1
0.228 47/1
0.050 49/1
(2)
(1)
0.088
50/1
0.184
51/1
0.050
65/1
0.165
109/1
0.759
123/1
0.032
46/2
0.227
47/2
0.116
92/3
0.051
83/4
0.032
92/4
0.840
84/1
0.051
83/5
0.032
92/5
0.084
84/2
0.050
83/6
0.310
92/6
0.009
84/3
0.696
93
0.632
94
0.632
95
0.139
96
2.061
98
0.114
18
0.354
19
0.353
36
0.455
37
0.038
21
0.038
22
0.051
23
27
0.051
0.063
29
0.076
30
0.051
24
0.253
31
0.228
259
0.013
25
0.013
26
0.063
28
0.215
33
0.089
86
0.797
88
0.126
89
0.873
34
0.139
35 133
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.506 42
0.215 43
0.013 44
0.518 45
0.198 39/1
0.156 40/2
0.253 59
0.156 77/1
0.591 97/2
0.051 49/2
0.089 50/2
0.183 51/2
0.051 65/2
0.164 109/2
0.759 123/2
0.266 52
0.202 102
0.063 60
0.632 112
0.259 126/2
0.380 53
0.101 57
0.177 116
0.126 58
0.038 54
0.510 55
0.162 18/2
0.063 56
0.430 63
0.038 79
0.417 64
0.539 80/1
0.291 82
0.425 80/2
0.405 81
0.831 80/3
0.050 83/1
0.116 92/1
0.760 85
0.050 83/2
0.177 100
0.114 101
(2)
(1)
0.278
127
0.133
103/1
0.123
103/2
0.448
107/2
1.833
104
0.455
110
0.455
111
0.569
115
0.202
119
0.139
124
0.519
125
0.069
107/1
0.379
107/3
0.417
108
0.215
117
0.164
128
0.253
119
0.331
113/1
0.480
113/2
0.150
113/3
0.114
114
0.162
118/1
0.162
118/3
0.162
118/4
0.162
118/5
0.260
126/1
0.116
92/2
0.510
83/3
0.156
40/1
0.198
39/3
38.512
योग :
ग्राम-चौकी
1.594
19/1
1.037
19/2/1
0.557
19/2/2
3.264
20
2.048
26
0.164
21
2.768
22
4.033
23
1.379
25
1.136
29
32
2.225 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
134
(2) (1)
0.481 38
0.486 24/1
0.234 27/2
0.606 30/1
0.007 58/1
0.782 68
0.568 69
1.632 70
1.350 72/2
2.441 73/1
0.884 73/2/2
24/2
0.487
0.038 64
0.557 66
2.339 31/1/1
1.170 31/1/2
1.170 31/2
0.506 42/2
0.512 45/1
0.253 46/1
0.512 45/2
0.253 46/2
0.821 47
0.720 63
0.354 67
0.304 48
1.453 49
0.873 50
0.013 54
0.051 55
0.417 59
0.004 52/1
0.310 57/1
0.100 61/1
0.210 60/1
0.006 61/3
0.002 52/4
0.210 60/2
0.007 61/4
0.001 52/5
0.006 61/5
0.012 53
0.618 65
(2)
(1)
1.000
72/3
0.233
27/1
0.607
30/2
0.006
58/2
0.291
71
1.709
72/1
0.884
73/2/1
0.683
28
1.416
33
0.032
57/2
0.090
61/2
0.002
52/3
0.004
52/2
50.922
योग :
ग्राम-नलखेड़ा
0.095
22/1/1/2
0.157
22/1/2/1
0.151
22/1/7
0.253
22/6
4.689
129/1/1
1.500
129/1/2
120
0.139
0.164
122
0.228
129/2
1.564
1.333
22/1/4
0.190
19/2
1.215
129/12
22/1/5
0.200
0.481
20
0.696
129/4
2.529
129/10
0.565
129/18/2
0.645
129/8
0.291
21
6.968
129/7
0.367
121
1.412
129/19/2
3.036
22/1/9
3.635
129/20/2
0.746
129/5
4.047
129/9
0.940
19/5 135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.063 19/3
6.070 129/11
22/1/1/5
0.950 22/1/1/3
1.330
1.333 22/1/1/4
22/7
2.605
1.518 129/13
4.762 22/1/1
2.000 22/1/8
129/3
0.949
0.051 22/4
59.867
योग :
ग्राम-गोपालपुरा 137
1.720
1.000 174/2/22
1.000 174/2/24
0.405 9/1
0.696 9/4
5
0.531
0.076 104
106
0.316
4.705 133
141
0.873
1.000 174/2/2
0.101 99
0.481 100
0.076 101
0.038 102
0.266 103
0.076 105
0.500 136/1
1.000 174/2/21
174/2/7
0.759 121/2
0.379 121/3
0.379
0.759 174/2/5
0.834 174/2/9
1.000 174/2/28
0.691
0.310 144
145
1.290
0.076 174/3
174/2/3
0.759
(2)
(1)
2.290
121/1
0.392
159
0.588
174/2/18
0.696
108
45
0.152
1.252
116
0.595
146
3.794
174/5
1.000
174/2/1
0.569
114
0.038
117
0.139
118
122
1.037
124
1.164
125
0.911
0.278
135/2
0.253
121/4
0.834
174/2/10
0.834
174/2/8
1.000
174/2/20
130
0.759
0.354
107
0.038
43
0.038
44
1.012
119
1.000
174/2/27
0.977
174/2/31
0.278
115
0.506
120
0.860
131
0.824
174/2/17
0.759
174/2/4
योग : 47.317
कुल योग : 432.347
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना में बांध स्थल एवं मिट्टी खदानों हेतु प्रभावित भूमि.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
136
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 17 दिसम्बर 2013
क्र. भू-अर्जन- 10-( अ-82 )-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख) तहसील- मण्डला
(ग ) ग्राम- कन्हार एवं बनियातारा , प.ह.न. 73 (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.43 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टर में )
(2)
खसरा नम्बर (1)
ग्राम-कन्हार
0.85
183/1
0.17
183/3
0.48
184/1
1.14
184/2
0.16
185/1
0.24
185/2
0.41
185/4
0.41
185/5
0.10
193
0.63
201/188
0.26
191/1
0.26
191/2
0.50
189
0.39
192
0.58
190
0.41
161
0.16
162
योग . 7.15
0.04
183/3
0.03
183/2
0.10
175
0.13
173
(2)
(1)
0.04
170
0.07
169/2
0.05
146
0.07
144
0.06
136
0.05
137/2
0.06
134/1
0.18
133
0.14
132/1, 132/2
0.01
129/1क
योग . 1.03
ग्राम-बनियातारा
0.02
231
0.08
230
0.08
218
0.04
198
0.03
196
योग . 0.25 कुल योग .8.43
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कटंगी जलाशय निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर मण्डला में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 088- अ-82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़ 137
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(ग) ग्राम- किशनपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.334 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.130
284
निजी भूमि
0.250
285
निजी भूमि
0.070
291
निजी भूमि
0.150
292
निजी भूमि
1.600
293
निजी भूमि
0.020
295
निजी भूमि
0.340
296
निजी भूमि
0.090
298
निजी भूमि 300
0.010
निजी भूमि
0.350
301
निजी भूमि
1.900
302
निजी भूमि
2.330
303
निजी भूमि
0.520
304
निजी भूमि
0.480
305
निजी भूमि
0.120
306
निजी भूमि 307
0.450
निजी भूमि 308
1.750
निजी भूमि
0.630
309
निजी भूमि
0.600
314
निजी भूमि 315
0.950
निजी भूमि
0.200
316
निजी भूमि
1.250
317
निजी भूमि
0.150
319/1
निजी भूमि
0.040
319/2
निजी भूमि
0.400
320
निजी भूमि
0.490
321/1
निजी भूमि 321/2
0.010
निजी भूमि
1.090
323
निजी भूमि 325
0.670
निजी भूमि
0.330
326/1
निजी भूमि
0.150
326/2
निजी भूमि
0.160
327/1
निजी भूमि
0.010
327/2
निजी भूमि 328/1
0.540
निजी भूमि
0.340
328/2
निजी भूमि
0.440
329
निजी भूमि
0.050
332
निजी भूमि
0.300
333/1
निजी भूमि
0.140
333/2
निजी भूमि
0.100
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.300
334
निजी भूमि
1.650
338
निजी भूमि 340
0.800
निजी भूमि
0.500
341
निजी भूमि
0.650
342
निजी भूमि
0.320
343
निजी भूमि
0.390
344
निजी भूमि
1.000
346/1/ख
निजी भूमि 348
0.480
निजी भूमि
0.300
352
निजी भूमि
0.220
354
निजी भूमि
0.180
357/1
निजी भूमि
0.480
358/1
निजी भूमि
0.130
365
निजी भूमि
0.270
394
निजी भूमि
0.100
396
निजी भूमि
1.000
397
निजी भूमि
1.040
345
निजी भूमि
0.064
416
निजी भूमि
0.080
417
निजी भूमि
0.160
418
निजी भूमि
0.120
419
निजी भूमि
0.500
420
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 30.334
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- किशनपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 089- अ- 82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-अजयगढ़ [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
138
( ग ) ग्राम- गड़रपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-12.320 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.100
147
निजी भूमि
0.220
148
निजी भूमि
0.900
151/2
निजी भूमि
2.000
151/3
निजी भूमि
2.000
151/4
निजी भूमि
1.100
151/5
निजी भूमि
0.850
151/7
निजी भूमि
1.550
151/8
निजी भूमि
1
2.000
निजी भूमि 151/9
0.040
152/1
निजी भूमि
0.450
152/2
निजी भूमि
0.200
152/3
निजी भूमि
0.310
153
निजी भूमि
0.600
219/151
निजी भूमि
12.320
कुल रकबा निजी भूमि .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- किशनपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 090- अ- 82- वर्ष 2012-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम- बिमतहा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.96 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
1.50
निजी भूमि 183
5.90
184
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.46
निजी भूमि 187
209
0.10
निजी भूमि
7.96
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-किशनपुर तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 091-अ- 82-वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- अजयगढ़
(ग ) ग्राम- नरदहा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.040
निजी भूमि 1797
0.040
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बहरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 092- अ- 82-वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़ 139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(ग ) ग्राम-सब्दुआ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.650 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
0.080
निजी भूमि 27/1 , 27/2
0.150
निजी भूमि 29/1 , 29/2
0.220
30
निजी भूमि
0.490
31
निजी भूमि 32
0.680
निजी भूमि
0.030
57
निजी भूमि
1.650
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पोषक नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 3-अ- 82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम- बरियारपुर ( भूमियान )
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-7.790 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.650
209
निजी भूमि
0.280
212
निजी भूमि
1.050
213
निजी भूमि
निजी भूमि 222/1 , 222/2 ,
1.870
222/3
निजी भूमि
0.480
223
निजी भूमि
0.360
238
निजी भूमि 240
0.950
निजी भूमि
0.700
निजी भूमि 241/1 , 241/2
(2)
(3) (1)
0.400
242
निजी भूमि
0.200
244
निजी भूमि
0.480
246/1 , 246/2
निजी भूमि
0.070
441
निजी भूमि
0.200
442
निजी भूमि 440
0.100
निजी भूमि
7.790
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पोषक नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 101 - अ-82 - वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- रैपुरा
(ग) ग्राम-सटवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.500 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.180
720/2
निजी भूमि
0.670
722
निजी भूमि
1.590
723
निजी भूमि
0.530
724
निजी भूमि
0.190
809
निजी भूमि
0.220
811
निजी भूमि
0.570
725
निजी भूमि
0.250
796
निजी भूमि
0.460
798
निजी भूमि
1.080
800
निजी भूमि
0.190
निजी भूमि 799
0.020
801
निजी भूमि
0.270
815
निजी भूमि 140
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(2)
(3) (1)
0.600
816
निजी भूमि
0.470
808
निजी भूमि
0.220
813
निजी भूमि 810
0.300
निजी भूमि 812
0.300
निजी भूमि
0.390
814
निजी भूमि
8.500
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिलहा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.
पन्ना, दिनांक 24 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 103- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम-चौपरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-41.67 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.14
1396
निजी भूमि
0.14
1397
निजी भूमि
0.09
1398
निजी भूमि
0.07
1399
निजी भूमि
0.08
1431
निजी भूमि
0.06
1432
निजी भूमि 1433
0.12
निजी भूमि
0.22
1400
निजी भूमि
0.22
1401
निजी भूमि 1414
0.01
निजी भूमि 1415
0.01
निजी भूमि
0.11
1423
निजी भूमि
0.11
1424
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
1416
0.10
निजी भूमि
0.15
1417
निजी भूमि
0.04
1421
निजी भूमि
0.21
1422
निजी भूमि
0.22
1418
निजी भूमि
0.10
1419
निजी भूमि
0.25
1420
निजी भूमि
0.11
1425
निजी भूमि
0.12
1427/3
निजी भूमि
0.06
1428/1
निजी भूमि
0.09
1448/1
निजी भूमि
0.24
1426
निजी भूमि
0.15
1427/1
निजी भूमि
0.06
1428/3
निजी भूमि
0.10
1448/2
निजी भूमि
0.12
1427/2
निजी भूमि
0.06
1428/2
निजी भूमि
0.10
1448/3
निजी भूमि
0.15
1429
निजी भूमि
0.10
1430
निजी भूमि
0.22
1434
निजी भूमि
0.11
1436
निजी भूमि
0.05
1438/1
निजी भूमि
0.10
1441
निजी भूमि
0.07
1443
निजी भूमि
0.06
1447
निजी भूमि 1435
0.23
निजी भूमि
0.15
1437
निजी भूमि
0.15
1438/2
निजी भूमि 1439
0.08
निजी भूमि
0.07
1440
निजी भूमि 1442
0.12
निजी भूमि
0.13
1444
निजी भूमि
0.06
1446
निजी भूमि 1449
0.31
निजी भूमि
0.08
1450
निजी भूमि
0.25
1451
निजी भूमि
0.10
1453
निजी भूमि
0.18
1454
निजी भूमि 1455
0.89
निजी भूमि
0.17
1456
निजी भूमि
0.12
2008
निजी भूमि
0.04
2009
निजी भूमि 2010
0.03
निजी भूमि
0.32
2011
निजी भूमि 141
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
0.28
2013
निजी भूमि 1458
0.15
निजी भूमि
0.13
1459
निजी भूमि 1461
0.16
निजी भूमि
0.79
1462
निजी भूमि 1463
0.30
निजी भूमि
1.42
1922
निजी भूमि
0.40
1999
निजी भूमि 2000
0.36
निजी भूमि
0.03
2001
निजी भूमि
0.17
2002
निजी भूमि
0.45
2003
निजी भूमि
0.23
1465
निजी भूमि
0.60
1466
निजी भूमि
0.17
1467
निजी भूमि 1468
0.55
निजी भूमि 1469
0.27
निजी भूमि
0.36
1470
निजी भूमि
0.12
1849
निजी भूमि 1850
0.29
निजी भूमि
0.21
1854
निजी भूमि 1855
0.33
निजी भूमि
0.30
1856
निजी भूमि
0.60
1471/2
निजी भूमि
0.51
1476/2
निजी भूमि
0.58
1474
निजी भूमि
0.60
1476/3
निजी भूमि
1.20
1478/2
निजी भूमि 1478/3
0.61
निजी भूमि 1479
1.48
निजी भूमि
0.26
1402
निजी भूमि
0.15
1480
निजी भूमि 1481
0.51
निजी भूमि
0.20
1482
निजी भूमि
1.16
1488
निजी भूमि 1735
0.02
निजी भूमि 1736
0.21
निजी भूमि 1737
0.12
निजी भूमि
0.08
1738/2
निजी भूमि 1738/1
0.27
निजी भूमि
0.38
1740/2479
निजी भूमि
0.77
1740/2क
निजी भूमि
0.70
1740/2ख
निजी भूमि
0.10
1743/2
निजी भूमि
0.54
1479/1
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
1749/2 ग
0.04
निजी भूमि
0.03
1749/2 क
निजी भूमि
0.06
1839/4 क
निजी भूमि
0.12
1845/2 क
निजी भूमि 1749/2 ख
0.03
निजी भूमि
0.07
1839/4 ख
निजी भूमि 1845/2ख
0.12
निजी भूमि
0.19
1839/2
निजी भूमि 1839/3
0.50
निजी भूमि
0.09
1840/1
निजी भूमि
1.44
1841
निजी भूमि
0.35
1842
निजी भूमि
1.00
1858
निजी भूमि
0.26
1840/2
निजी भूमि
0.40
1845/1/1
निजी भूमि 1845/1/2
0.80
निजी भूमि
0.80
1845/1/3
निजी भूमि
1.20
1845/1/4
निजी भूमि
1.20
1845/1/5
निजी भूमि
1.20
1845/1/6
निजी भूमि
0.24
1847
निजी भूमि
0.48
1848
निजी भूमि
0.85
1857/2
निजी भूमि
0.20
1986/1/2
निजी भूमि
0.20
1986/1/3
निजी भूमि
0.05
1986/2
निजी भूमि
0.10
निजी भूमि 1986/3
0.10
2005
निजी भूमि
0.02
2012
निजी भूमि
0.17
2017
निजी भूमि 2018
0.48
निजी भूमि
0.07
2014
निजी भूमि
0.10
2015
निजी भूमि
0.07
2016
निजी भूमि 1872
0.40
निजी भूमि
0.13
1873
निजी भूमि
0.54
1875
निजी भूमि
0.45
2476/2008
निजी भूमि
41.67
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चौपरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
142
प्र. क्र. 106- अ- 82- वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के निजी पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील-शाहनगर
(ग ) ग्राम- सारंगपुर
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-36.10 हैक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा
प्रकार
(हैक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.01
निजी भूमि 345
0.01
निजी भूमि 346
0.05
452
निजी भूमि
0.02
453
निजी भूमि
0.03
454
निजी भूमि
0.03
निजी भूमि 455
0.04
456
निजी भूमि
0.01
474
निजी भूमि
0.02
476
निजी भूमि
0.01
478
निजी भूमि
0.01
479
निजी भूमि
0.02
480
निजी भूमि
0.02
481
निजी भूमि
0.04
517
निजी भूमि
0.01
519
निजी भूमि
0.09
520
निजी भूमि
0.05
निजी भूमि 521
522
0.05
निजी भूमि
0.01
527
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि 528
0.01
531/1
निजी भूमि
0.01
531/2
निजी भूमि
0.02
532
निजी भूमि
0.10
533
निजी भूमि
0.02
534
निजी भूमि
0.01
535/1
निजी भूमि
0.01
535/2
निजी भूमि
0.14
536/1
निजी भूमि
0.15
536.2
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.05
निजी भूमि 541
0.43
543
निजी भूमि
0.32
निजी भूमि 548
1.00
550
निजी भूमि
1.00
निजी भूमि 551
0.50
निजी भूमि 552
0.20
553
निजी भूमि
0.08
554
निजी भूमि
0.07
556/1
निजी भूमि
0.07
556/2
निजी भूमि
0.28
निजी भूमि 557
0.16
निजी भूमि 560
0.10
निजी भूमि 561
0.10
562
निजी भूमि
0.32
563
निजी भूमि
0.24
निजी भूमि 565
0.36
567
निजी भूमि
0.11
निजी भूमि 568
0.05
569
निजी भूमि
0.07
570
निजी भूमि
0.10
571
निजी भूमि
0.23
572
निजी भूमि
0.21
निजी भूमि 573
0.46
574
निजी भूमि
0.17
निजी भूमि 575
0.03
निजी भूमि 576
0.11
निजी भूमि 577
0.19
578
निजी भूमि
0.38
579
निजी भूमि
0.03
580
निजी भूमि
0.02
583
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि 769
0.09
770
निजी भूमि
0.55
771
निजी भूमि
0.46
774
निजी भूमि
0.18
निजी भूमि 807
0.03
निजी भूमि 808
0.60
857
निजी भूमि
0.55
निजी भूमि 858
0.20
निजी भूमि 859
0.66
860
निजी भूमि
0.39
862
निजी भूमि
0.80
863
निजी भूमि
0.13
864
निजी भूमि भाग 1 ]
(2)
(1)
(3)
0.50
865
निजी भूमि
0.01
866
निजी भूमि 867
0.13
निजी भूमि
0.15
893/1
निजी भूमि 893/2
0.15
निजी भूमि
0.90
894
निजी भूमि
0.33
895
निजी भूमि
0.61
896
निजी भूमि
1.00
898
निजी भूमि
0.21
901
निजी भूमि
0.12
902
निजी भूमि
0.12
903
निजी भूमि
0.13
904
निजी भूमि
0.49
905
निजी भूमि
0.17
906
निजी भूमि 907
0.22
निजी भूमि 908
0.15
निजी भूमि
0.05
909
निजी भूमि
0.13
910
निजी भूमि
0.71
911
निजी भूमि
0.12
912
निजी भूमि
0.16
913
निजी भूमि
0.05
914
निजी भूमि
0.41
915
निजी भूमि
0.10
916
निजी भूमि
0.35
918
निजी भूमि
0.10
919
निजी भूमि
0.43
925
निजी भूमि
0.45
926
निजी भूमि
0.39
927
निजी भूमि 928/1
1.00
निजी भूमि 928/2
0.79
निजी भूमि 929
1.90
निजी भूमि
0.01
932
निजी भूमि
3.38
933
निजी भूमि
0.10
934
निजी भूमि
0.15
935
निजी भूमि
0.40
936
निजी भूमि
1.12
928/1156
निजी भूमि 600
0.01
निजी भूमि 602
0.02
निजी भूमि 603
0.03
निजी भूमि 518
0.01
निजी भूमि 477
0.01
निजी भूमि
143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(2)
(3) (1)
0.10
1077
निजी भूमि
0.65
1078
निजी भूमि
0.29
1075
निजी भूमि
0.91
1080
निजी भूमि 1076
0.05
निजी भूमि
1.43
1087
निजी भूमि
0.14
1086
निजी भूमि
1.28
1083
निजी भूमि 1081
0.24
निजी भूमि 1088
0.13
निजी भूमि
36.10
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियाजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 107- अ-82- वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-शाहनगर
(ग ) ग्राम- सलैया समारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 16.800 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
(3)
0.005
112
निजी भूमि
0.024
113
निजी भूमि
0.160
115
निजी भूमि 116
0.161
निजी भूमि
0.045
117
निजी भूमि 118
0.020
निजी भूमि
0.050
119
निजी भूमि
0.056
121
निजी भूमि 123
0.075
निजी भूमि
0.050
125
निजी भूमि [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
144
(3)
(2)
(1)
0.120
147/1
निजी भूमि
0.130
147/2
निजी भूमि
0.240
150
निजी भूमि
0.140
151
निजी भूमि
0.150
152
निजी भूमि
0.070
154/1
निजी भूमि
0.060
154/2
निजी भूमि
0.020
156
निजी भूमि
0.040
157
निजी भूमि
0.020
158
निजी भूमि
0.091
निजी भूमि 160/1
0.045
161/2
निजी भूमि
0.025
निजी भूमि 161/1
0.054
202
निजी भूमि
0.060
निजी भूमि 204
0.114
205
निजी भूमि
0.030
210
निजी भूमि
0.010
211
निजी भूमि 233
0.010
निजी भूमि
0.030
235
निजी भूमि
0.180
236
निजी भूमि
1.210
237
निजी भूमि
0.020
246
निजी भूमि
0.472
247
निजी भूमि
0.400
248/1
निजी भूमि
0.200
248/2
निजी भूमि
0.240
250
निजी भूमि
0.130
251
निजी भूमि
0.150
252
निजी भूमि
0.330
253
निजी भूमि
0.820
255
निजी भूमि
0.540
256
निजी भूमि
1.540
259
निजी भूमि
0.260
262
निजी भूमि 263
0.750
निजी भूमि
0.360
265
निजी भूमि
0.180
266
निजी भूमि
0.083
267
निजी भूमि
0.050
268
निजी भूमि
0.131
269
निजी भूमि
0.700
270
निजी भूमि 272
0.380
निजी भूमि
0.350
277/1
निजी भूमि
0.036
277/2
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.150
281
निजी भूमि
0.363
283
निजी भूमि
0.610
निजी भूमि 284
0.570
285
निजी भूमि
0.120
303
निजी भूमि
0.210
304
निजी भूमि
0.280
305
निजी भूमि
0.600
308
निजी भूमि
0.450
310
निजी भूमि
0.440
311
निजी भूमि
0.140
निजी भूमि 312
0.100
317
निजी भूमि
0.920
614
निजी भूमि
0.010
212
निजी भूमि
0.010
146
निजी भूमि
0.010
176
निजी भूमि
0.050
निजी भूमि 207
0.150
238
निजी भूमि
16.800
कुल रकबा निजी भूमि .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियाजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 108 - अ- 82-वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम-पगरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-18.41 हेक्टेयर.
भूमिका खसरा नम्बर
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.10
1
निजी भूमि 2
0.03
निजी भूमि 145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
0.01
6
निजी भूमि
0.05
9
निजी भूमि
0.03
11
निजी भूमि
0.06
12
निजी भूमि
0.11
15
निजी भूमि
0.01
16
निजी भूमि
0.02
18
निजी भूमि
0.07
19
निजी भूमि 20
0.09
निजी भूमि
0.15
21
निजी भूमि
0.15
23
निजी भूमि
0.09
24
निजी भूमि
0.12
25
निजी भूमि
0.44
26
निजी भूमि
0.05
27
निजी भूमि
0.07
29
निजी भूमि
0.05
31
निजी भूमि
0.08
32
निजी भूमि
0.03
34
निजी भूमि
0.12
35
निजी भूमि 36
0.13
निजी भूमि 37
0.36
निजी भूमि
0.63
38
निजी भूमि
0.56
39
निजी भूमि 40
0.08
निजी भूमि
0.13
41
निजी भूमि 42
0.07
निजी भूमि
1.30
46
निजी भूमि
0.94
47
निजी भूमि
0.09
48
निजी भूमि
0.37
49
निजी भूमि 50
0.03
निजी भूमि 51
0.57
निजी भूमि
0.54
54/1
निजी भूमि
0.13
54/2
निजी भूमि 54/3
0.14
निजी भूमि 55
0.90
निजी भूमि
0.03
56
निजी भूमि
.0.27
75
निजी भूमि
0.08
76
निजी भूमि
0.10
77
निजी भूमि
0.08
78
निजी भूमि 79
0.01
निजी भूमि
1.55
80
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.12
81
निजी भूमि 82
0.10
निजी भूमि
0.06
83
निजी भूमि
0.18
84
निजी भूमि
0.17
85
निजी भूमि
0.32
86
निजी भूमि
0.25
87
निजी भूमि
0.18
88
निजी भूमि
0.14
निजी भूमि 89
0.06
90
निजी भूमि
0.03
91
निजी भूमि
0.06
92
निजी भूमि
0.06
93
निजी भूमि
0.06
94
निजी भूमि 95
0.04
निजी भूमि
0.04
96
निजी भूमि
0.01
99
निजी भूमि
0.04
102
निजी भूमि
0.09
103
निजी भूमि
0.07
106
निजी भूमि
0.06
107
निजी भूमि
0.07
110
निजी भूमि
0.10
111
निजी भूमि
0.06
112
निजी भूमि
0.04
113
निजी भूमि
0.05
114
निजी भूमि
0.59
115
निजी भूमि
0.25
116
निजी भूमि
0.08
117
निजी भूमि
0.16
118
निजी भूमि
0.04
119
निजी भूमि
0.47
121
निजी भूमि
0.35
122
निजी भूमि
0.21
124
निजी भूमि
0.09
125
निजी भूमि
0.06
126
निजी भूमि
0.12
127
निजी भूमि
0.06
128
निजी भूमि
0.14
129
निजी भूमि
0.05
130
निजी भूमि
0.10
131
निजी भूमि
0.06
132
निजी भूमि
0.40
133
निजी भूमि
0.62
134
निजी भूमि [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
146
(2)
(3) (1)
0.02
135
निजी भूमि
0.02
136
निजी भूमि
0.10
138
निजी भूमि 142
0.01
निजी भूमि
0.03
143
निजी भूमि
0.03
149
निजी भूमि
0.25
150
निजी भूमि
0.10
151
निजी भूमि
0.07
152
निजी भूमि
0.12
153
निजी भूमि
0.06
154
निजी भूमि
0.26
155
निजी भूमि 137
0.01
निजी भूमि
18.41
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पगरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(
3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 113-अ-82-वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-शाहनगर
(ग) ग्राम- मझगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 110.05 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.45
667
निजी भूमि
0.22
665
निजी भूमि
1.25
661
निजी भूमि
1.20
659
निजी भूमि
0.60
664
निजी भूमि
0.65
663
निजी भूमि
0.70
662
निजी भूमि
1.25
655
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.50
666/1
निजी भूमि 666/2
0.09
निजी भूमि
0.09
666/3
निजी भूमि 672
0.02
निजी भूमि
0.09
668
निजी भूमि
0.16
निजी भूमि 671
0.09
निजी भूमि 673/1क
0.08
673/1 ख
निजी भूमि 673/ 1 ग
0.08
निजी भूमि
0.50
686
निजी भूमि
0.15
निजी भूमि 651
0.21
673/2
निजी भूमि
0.16
निजी भूमि 656
0.02
657
निजी भूमि
0.05
658
निजी भूमि
0.39
635
निजी भूमि
1.06
629
निजी भूमि
0.38
638
निजी भूमि
0.06
637
निजी भूमि
2.80
निजी भूमि 631
0.20
628
निजी भूमि
0.39
590
निजी भूमि
0.55
निजी भूमि 591
0.70
584
निजी भूमि
0.35
588
निजी भूमि
0.16
586
निजी भूमि
0.46
निजी भूमि 587
0.16
585
निजी भूमि
0.69
निजी भूमि 564/1
0.17
564/2
निजी भूमि
0.08
563
निजी भूमि
0.08
561
निजी भूमि
0.51
565
निजी भूमि
0.01
566
निजी भूमि
0.15
निजी भूमि 567
0.11
568
निजी भूमि
0.06
569
निजी भूमि
0.09
570
निजी भूमि
0.13
571
निजी भूमि
0.01
581
निजी भूमि
0.09
582
निजी भूमि 578
0.09
निजी भूमि
0.28
निजी भूमि 559
0.17
558/1
निजी भूमि 147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.35
558/2
निजी भूमि
0.35
558/3
निजी भूमि
0.11
583
निजी भूमि 572
0.45
निजी भूमि
0.04
580
निजी भूमि
0.27
573/1
निजी भूमि 573/2
0.30
निजी भूमि
0.30
555/1
निजी भूमि
0.70
555/2
निजी भूमि
0.30
555/3
निजी भूमि 555/4
1.13
निजी भूमि
2.58
557
निजी भूमि 576
0.09
निजी भूमि
0.02
577/1
निजी भूमि
0.01
541
निजी भूमि
0.40
542
निजी भूमि
0.10
543/1
निजी भूमि
0.10
543/2
निजी भूमि
0.10
543/3
निजी भूमि 545
0.02
निजी भूमि
0.02
544
निजी भूमि
0.04
546
निजी भूमि
0.04
547
निजी भूमि 553
0.27
निजी भूमि
0.06
551
निजी भूमि
1.32
529
निजी भूमि 530
0.09
निजी भूमि
0.02
531/1
निजी भूमि
0.01
531/2
निजी भूमि 528
0.10
निजी भूमि
0.75
527
निजी भूमि
0.27
526/1
निजी भूमि
0.27
निजी भूमि 526/2
0.28
526/3
निजी भूमि
0.05
524
निजी भूमि 525/1
0.02
निजी भूमि
0.02
525/2
निजी भूमि 525/3
0.02
निजी भूमि
0.03
525/4
निजी भूमि 497
0.05
निजी भूमि
0.03
496
निजी भूमि
0.03
निजी भूमि 495
0.29
493
निजी भूमि
0.61
486
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
492
0.01
निजी भूमि
2.40
487
निजी भूमि
0.25
निजी भूमि 485
0.24
484/1
निजी भूमि
0.24
484/2
निजी भूमि
0.36
484/3
निजी भूमि
0.27
483
निजी भूमि
0.14
482
निजी भूमि
0.12
481
निजी भूमि
0.04
480
निजी भूमि
0.28
479
निजी भूमि
0.01
434
निजी भूमि
0.11
432
निजी भूमि
0.31
निजी भूमि 430
0.01
428
निजी भूमि
0.11
431
निजी भूमि
0.42
433
निजी भूमि
0.93
427
निजी भूमि
0.20
426/1
निजी भूमि
0.02
425/1
निजी भूमि
0.20
250/1
निजी भूमि
0.25
250/2
निजी भूमि
0.30
250/3
निजी भूमि
0.17
256
निजी भूमि
0.07
254
निजी भूमि
0.09
253
निजी भूमि
0.04
252
निजी भूमि
0.07
251
निजी भूमि
0.07
319
निजी भूमि
0.03
322
निजी भूमि
0.04
321
निजी भूमि 320
0.07
निजी भूमि
0.03
334
निजी भूमि
0.05
336
निजी भूमि
0.04
337
निजी भूमि
0.07
316
निजी भूमि
0.05
317
निजी भूमि
0.06
318
निजी भूमि
0.06
302
निजी भूमि
0.01
303
निजी भूमि
0.60
301
निजी भूमि
0.20
300
निजी भूमि
0.29
264
निजी भूमि
0.28
263
निजी भूमि 148
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(3)
(2)
(1)
0.08
262
निजी भूमि 261
0.08
निजी भूमि
0.25
260
निजी भूमि 259
0.13
निजी भूमि
0.03
258
निजी भूमि
0.09
257
निजी भूमि
0.44
248/3
निजी भूमि 248/2
0.44
निजी भूमि 248/1
0.88
निजी भूमि 247
0.15
निजी भूमि
0.28
246
निजी भूमि
0.16
245
निजी भूमि
0.08
244
निजी भूमि 243
0.47
निजी भूमि
0.74
242
निजी भूमि
0.06
241
निजी भूमि
0.07
240
निजी भूमि
0.18
239
निजी भूमि 238
0.14
निजी भूमि
0.09
237/1
निजी भूमि 237/2
0.09
निजी भूमि 236
0.12
निजी भूमि 235
0.13
निजी भूमि
0.04
234
निजी भूमि 233
0.09
निजी भूमि
0.81
231/1
निजी भूमि
0.91
231/2
निजी भूमि 230
0.63
निजी भूमि 224
0.11
निजी भूमि
0.23
226
निजी भूमि
0.12
229
निजी भूमि
0.14
228
निजी भूमि 217
1.43
निजी भूमि
0.08
222
निजी भूमि
0.11
216
निजी भूमि
0.30
215
निजी भूमि 214
0.08
निजी भूमि
0.10
213
निजी भूमि 212
0.14
निजी भूमि
0.03
198
निजी भूमि
0.15
199
निजी भूमि
0.03
200
निजी भूमि
0.15
201
निजी भूमि
0.27
202
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.42
203
निजी भूमि
0.19
204
निजी भूमि
0.43
205
निजी भूमि
0.06
206
निजी भूमि 207
0.07
निजी भूमि 208
0.07
निजी भूमि
0.08
173
निजी भूमि
0.03
172
निजी भूमि
0.06
171
निजी भूमि
0.15
170
निजी भूमि
0.20
169
निजी भूमि
0.25
167
निजी भूमि
0.10
166
निजी भूमि 165
0.38
निजी भूमि
0.75
164
निजी भूमि
0.13
161
निजी भूमि
0.23
159
निजी भूमि
0.45
178
निजी भूमि
0.20
177
निजी भूमि
0.02
176
निजी भूमि
1.35
158
निजी भूमि
2.05
156/2
निजी भूमि
0.22
156/1
निजी भूमि
0.30
157/1
निजी भूमि
0.28
157/2
निजी भूमि
1.30
150
निजी भूमि
0.09
151
निजी भूमि
0.12
147
निजी भूमि
0.16
148
निजी भूमि
0.14
149
निजी भूमि
0.05
146
निजी भूमि
0.07
144
निजी भूमि
0.22
141
निजी भूमि
0.37
140
निजी भूमि
1.32
139
निजी भूमि
0.46
137
निजी भूमि 136
0.08
निजी भूमि
0.19
135
निजी भूमि
0.04
134
निजी भूमि 133
0.04
निजी भूमि
0.10
131
निजी भूमि
0.01
130
निजी भूमि
0.30
129
निजी भूमि 128
0.24
निजी भूमि
0.02
127
निजी भूमि 149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
0.11
126
निजी भूमि 125
0.19
निजी भूमि
0.03
124
निजी भूमि 123
0.04
निजी भूमि 122
0.21
निजी भूमि 121
0.05
निजी भूमि 120
0.14
निजी भूमि 119
0.22
निजी भूमि
0.19
118
निजी भूमि 116
0.38
निजी भूमि
0.18
115
निजी भूमि
0.28
114
निजी भूमि 113
0.17
निजी भूमि 112
0.31
निजी भूमि 111
0.35
निजी भूमि 110
0.25
निजी भूमि 109
0.03
निजी भूमि
0.08
108
निजी भूमि
0.12
107
निजी भूमि
0.08
106/1
निजी भूमि 106/2
0.08
निजी भूमि 105
0.04
निजी भूमि 104
0.15
निजी भूमि
0.18
103
निजी भूमि 102/2
2.00
निजी भूमि
0.65
102/1
निजी भूमि
0.07
101
निजी भूमि
0.05
100/1
निजी भूमि
0.12
100/2
निजी भूमि
0.02
99
निजी भूमि
0.01
98
निजी भूमि 97
0.18
निजी भूमि
0.02
96
निजी भूमि
0.10
95
निजी भूमि
0.14
94
निजी भूमि
0.17
93
निजी भूमि
0.24
98
निजी भूमि 91
0.10
निजी भूमि
0.04
90
निजी भूमि
0.17
89
निजी भूमि
0.33
88
निजी भूमि
0.13
87
निजी भूमि 86
0.15
निजी भूमि
0.04
85
निजी भूमि 84
0.18
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.20
83
निजी भूमि 82
0.07
निजी भूमि
0.35
78
निजी भूमि 77
0.20
निजी भूमि 76
0.06
निजी भूमि 75
0.11
निजी भूमि 74
0.03
निजी भूमि
1.38
73
निजी भूमि
0.25
71
निजी भूमि 63
0.15
निजी भूमि 62/1
0.01
निजी भूमि
1.02
56
निजी भूमि
0.20
55/1
निजी भूमि
0.20
55/2
निजी भूमि
0.20
55/3
निजी भूमि
0.20
55/4
निजी भूमि
0.20
निजी भूमि 53
0.24
निजी भूमि
0.42
50
निजी भूमि
0.16
49
निजी भूमि
0.66
47
निजी भूमि
0.42
43
निजी भूमि
0.26
42
निजी भूमि
0.03
41
निजी भूमि 35
0.02
निजी भूमि
0.22
34
निजी भूमि
0.06
33
निजी भूमि
0.80
31
निजी भूमि
0.07
30
निजी भूमि
0.38
29
निजी भूमि
0.08
28
निजी भूमि
0.21
27
निजी भूमि 22
0.94
निजी भूमि 20
0.08
निजी भूमि
1.00
19
निजी भूमि
0.61
15/1
निजी भूमि
0.10
15/2
निजी भूमि 16
0.01
निजी भूमि
0.88
13/2
निजी भूमि
1.40
13/3
निजी भूमि
0.26
13/4
निजी भूमि
0.88
13/5
निजी भूमि
0.90
13/6
निजी भूमि
0.40
13/7
निजी भूमि
0.30
13/8
निजी भूमि 150
(1)
(2)
(3) 13/9
2.00
निजी भूमि
0.27
12/1
निजी भूमि
0.05
12/2
निजी भूमि
0.15
11
निजी भूमि
0.35
10/2
निजी भूमि
0.56
10/1
निजी भूमि
0.70
2/16
निजी भूमि
0.65
2/15
निजी भूमि 2/14
0.65
निजी भूमि 2/13
0.95
निजी भूमि 2/12
0.75
निजी भूमि
0.72
2/11
निजी भूमि 2/10
1.20
निजी भूमि
1.38
2/9
निजी भूमि
0.80
2/8
निजी भूमि 2/7
0.56
निजी भूमि 2/5
0.42
निजी भूमि
0.43
2/4
निजी भूमि
0.38
2/3
निजी भूमि 2/2
0.36
निजी भूमि
0.28
2/1
निजी भूमि
0.05
145
निजी भूमि
0.08
174
निजी भूमि
0.06
209
निजी भूमि
0.05
210
निजी भूमि
0.07
211
निजी भूमि
0.08
221
निजी भूमि
0.15
265/1
निजी भूमि
0.20
265/2
निजी भूमि
0.30
265/3
निजी भूमि
0.10
268
निजी भूमि
0.02
269
निजी भूमि
0.11
548
निजी भूमि
0.03
549
निजी भूमि
0.03
550/2
निजी भूमि
0.10
552
निजी भूमि 556/1
0.48
निजी भूमि
0.47
556/2
निजी भूमि
0.09
575
निजी भूमि
0.20
592/1
निजी भूमि
0.20
592/2
निजी भूमि
0.04
593
निजी भूमि
0.33
633
निजी भूमि
0.04
निजी भूमि 636
0.55
639
निजी भूमि
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(2)
(3) (1)
0.54
640
निजी भूमि
0.10
648/1
निजी भूमि
0.08
652/1
निजी भूमि
0.08
652/2
निजी भूमि
0.09
653
निजी भूमि
0.05
678
निजी भूमि
0.20
679
निजी भूमि
0.15
424
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि ..110.05
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 115- अ-82- वर्ष 2012-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- खमतरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.430 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.250
1722
निजी भूमि
0.200
1723
निजी भूमि
0.040
1724
निजी भूमि
0.010
1726
निजी भूमि
0.590
1732
निजी भूमि
0.060
1734
निजी भूमि
0.060
निजी भूमि 1735
0.550
1754
निजी भूमि
0.070
1841
निजी भूमि
0.300
1848
निजी भूमि
0.130
निजी भूमि 1849
0.085
1853
निजी भूमि
0.040
1850
निजी भूमि 151
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.010
निजी भूमि 1851
0.040
निजी भूमि 1852
0.050
निजी भूमि 1854
0.075
निजी भूमि 1858
0.050
निजी भूमि 1859
0.040
निजी भूमि 1860
0.040
निजी भूमि 1861
0.030
निजी भूमि 1862
0.850
निजी भूमि 1863
0.010
निजी भूमि 1865
0.070
निजी भूमि 1867
0.260
निजी भूमि 1869
निजी भूमि
0.320
1870
0.030
निजी भूमि 1872
निजी भूमि
0.020
1874
0.300
निजी भूमि 3247
0.080
निजी भूमि 3248
0.140
निजी भूमि 3268
0.200
निजी भूमि 3269
0.230
निजी भूमि 3270
0.020
निजी भूमि 3271
0.020
निजी भूमि 3272
0.025
निजी भूमि 3273
0.030
निजी भूमि 3274
0.070
निजी भूमि 3275
0.060
निजी भूमि 3277
0.060
निजी भूमि 3219
0.060
निजी भूमि 3220
0.070
निजी भूमि 3221
0.100
निजी भूमि 3278
0.160
निजी भूमि 3279
0.045
निजी भूमि 3280
निजी भूमि
0.080
3282
0.050
निजी भूमि 3283
निजी भूमि
0.060
3284
0.060
निजी भूमि 3285
निजी भूमि
0.060
3286
निजी भूमि
0.160
3287
0.240
निजी भूमि 3288
0.400
निजी भूमि 3289
0.140
निजी भूमि 3290
निजी भूमि
0.160
3291
0.200
निजी भूमि 3292
0.090
निजी भूमि 3293
(3)
(2)
(1)
0.060
निजी भूमि 3294
0.570
निजी भूमि 3295
0.260
निजी भूमि 3296
0.083
निजी भूमि 3297/1
0.067
निजी भूमि 3297/2
निजी भूमि
0.025
3298
निजी भूमि
0.150
3301
0.020
निजी भूमि 3302
0.080
निजी भूमि 3310
0.090
निजी भूमि 3350
0.070
निजी भूमि 3351
0.030
निजी भूमि 3352
0.320
निजी भूमि 3353/1
निजी भूमि
0.310
3353/2
0.010
निजी भूमि 3354
0.060
3355
निजी भूमि
निजी भूमि
0.010
3356
0.170
निजी भूमि 3357
0.020
निजी भूमि 3358
निजी भूमि
0.330
3359
0.020
निजी भूमि 3360
0.020
निजी भूमि 3361
0.040
निजी भूमि 3362
निजी भूमि
0.125
3363
निजी भूमि
0.160
3364
0.050
निजी भूमि 3365
0.040
निजी भूमि 3366
निजी भूमि
0.045
3367
निजी भूमि
0.020
3368
0.060
निजी भूमि 3369
0.020
निजी भूमि 3372
निजी भूमि
0.020
3427/1
0.060
निजी भूमि 3427/2
0.020
निजी भूमि 3427/3
0.030
निजी भूमि 3428/1
0.040
निजी भूमि 3428/2
निजी भूमि
0.530
3431
0.390
निजी भूमि 3433
निजी भूमि
0.050
3434
0.110
निजी भूमि 3439/1
0.500
निजी भूमि 3439/2
0.200
निजी भूमि 3440
0.370
निजी भूमि 3451
0.200
निजी भूमि 3452
निजी भूमि
0.060
3453
0.050
निजी भूमि 3454 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
152
(2)
(3) (1)
0.060
3455
निजी भूमि
0.070
3456
निजी भूमि
0.120
3457
निजी भूमि
0.320
3458
निजी भूमि
0.210
3459
निजी भूमि
0.120
3460
निजी भूमि
0.070
3461
निजी भूमि
0.150
3462/1
निजी भूमि
0.160
3462/2
निजी भूमि
0.030
3463
निजी भूमि
0.060
3464/1
निजी भूमि
0.220
3464/2
निजी भूमि
0.330
3464/3
निजी भूमि
0.070
3465
निजी भूमि
0.910
3466
निजी भूमि
0.040
3467
निजी भूमि
0.300
3444
निजी भूमि
0.030
3445
निजी भूमि
0.060
3446
निजी भूमि
0.070
3447
निजी भूमि
0.120
3421/1
निजी भूमि
0.120
निजी भूमि 3421/2
0.050
3420
निजी भूमि
0.540
3408
निजी भूमि
0.080
निजी भूमि 3410/1 , 3410/2
0.030
निजी भूमि 3406/1 , 3406/2
0.800
3405
निजी भूमि
1.340
3404
निजी भूमि
0.290
3403
निजी भूमि
0.110
3402
निजी भूमि
0.220
3401
निजी भूमि
0.030
निजी भूमि 3115
0.010
2937/1
निजी भूमि
0.010
2937/2
निजी भूमि
0.020
2938/1
निजी भूमि
0.030
2938/2
निजी भूमि
0.040
2935
निजी भूमि
0.050
2934
निजी भूमि
0.045
निजी भूमि 2933
0.060
2932/1
निजी भूमि
निजी भूमि 2932/2 , 2932/3
0.010
2930/1
निजी भूमि
0.020
2930/2
निजी भूमि
0.450
2919
निजी भूमि
0.160
2918
निजी भूमि
0.090
निजी भूमि 2917
0.400
2916
निजी भूमि
0.020
2915
निजी भूमि
0.100
2912/3
निजी भूमि
0.060
2912/2
निजी भूमि
0.160
2912/1
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.200
2909
निजी भूमि
0.450
2908
निजी भूमि
0.250
2906
निजी भूमि
0.020
2905
निजी भूमि
0.250
2904
निजी भूमि
0.460
निजी भूमि 2903
0.840
2902
निजी भूमि
0.400
2897/1
निजी भूमि
0.290
2897/2
निजी भूमि
0.030
2898
निजी भूमि
0.500
2842
निजी भूमि
0.560
2843
निजी भूमि
0.050
निजी भूमि 2845
0.050
निजी भूमि 2893/1
0.030
2893/2
निजी भूमि
0.010
निजी भूमि 2892
0.010
निजी भूमि 2936
0.530
निजी भूमि 3431/3506
0.010
3437
निजी भूमि
0.290
3399
निजी भूमि
0.210
निजी भूमि 3399/3491
0.230
3399/3492
निजी भूमि
0.070
3399/3493
निजी भूमि
0.200
2894/1
निजी भूमि
0.200
2894/2
निजी भूमि
0.390
2894/4
निजी भूमि
0.450
2885
निजी भूमि
0.150
3276
निजी भूमि
0.010
निजी भूमि 2889
0.020
3414
निजी भूमि
0.100
3415
निजी भूमि
0.040
1890
निजी भूमि
0.010
निजी भूमि 18884
0.010
निजी भूमि 3246
0.020
निजी भूमि 3436
0.010
निजी भूमि 3435
0.010
निजी भूमि 3416
0.010
3299
निजी भूमि
0.020
निजी भूमि 3441
0.060
निजी भूमि 3286/3473
0.500
3408/3505
निजी भूमि
30.430
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
153
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग धार, दिनांक 28 दिसम्बर 2013
क्र. 15898- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- धार
(ख) तहसील- बदनावर
(ग) ग्राम- भैंसोला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.672 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.202
215
0.418
305/1
0.518
303/1
0.075
304
305/2
0.253
0.340
306
0.101
268
0.265
379
380
0.050
0.450
303/2
योग .. 2.672
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अम्बापाडा तालाब परियोजना अन्तर्गत प्रभावित होने से.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बदनावर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 30 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 16 - अ-82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील- विदिशा
( ग ) ग्राम-रामपुर बंधिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.885 हेक्टर .
सर्वे नं.
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.213
7
0.491
75/1
0.181
33/1/2
योग .. 0.885
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह नदी ) मध्यम परियोजना अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
154
कार्यालय , कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग टीकमगढ़ दिनांक 31 दिसम्बर 2013
क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र.-19-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-टीकमगढ़
(ख) तहसील- जतारा
(ग) नगर/ग्राम- चन्द्रपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-70.309 हेक्टेयर .
रकबा
खसरा नं.
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.506
592/1
0.090
574
573
0.092
0.214
572
0.003
570
0.060
592/2
0.344
593
0.052
294
293
0.073
0.061
292
0.174
291
0.146
290
289
0.081
286
0.105
0.154
594
0.077
852
0.117
853
0.093
854
0.089
595
0.113
596
0.150
603
(2)
(1)
0.036
597
599
0.064
0.120
838
0.095
516
0.696
604
0.024
605
0.202
606
0.210
607
608
0.303
0.129
609
0.057
336
0.101
610
0.384
612
0.020
613
0.555
614
0.348
611
0.535
615
0.340
616
0.283
617
0.140
520
0.104
519
517
0.044
337
0.049
618
0.024
0.065
552
0.069
551
0.150
548
0.162
550
0.162
621
0.057
338
0.227
620
0.231
622
0.306
553
0.214
619
623
0.494
0.049
641
0.182
645
0.158
648
0.065
652
269
0.239
0.053
270/1 155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.081 272
0.089 276
277
0.085
0.045 829
0.138 624
0.077 660
0.144 632
0.458 637
0.089 625
0.202 650
0.093 655/2
0.057 270/2
626
0.073
0.065 633
0.081 273
0.065 281
0.008 627
0.061 628
0.263 244
0.342 246
0.146 247
0.049 228
0.069 629
0.150 630
0.124 635
0.166 636
0.154 640
0.057 642
0.109 653
0.073 271
0.085 275
0.065 631
0.821 666
0.235 667
0.595 673
0.498 672
0.251 671
0.271 668
669
0.202
0.024 670
0.085 274
(2)
(1)
0.073
280
0.154
634
0.239
638
0.283
639
0.081
643
0.049
655/1
0.174
656
0.190
657
658
0.308
0.065
659
0.105
644
0.271
654
0.053
270/3
0.073
646
0.085
647
0.089
651
0.016
649
0.035
518
0.036
840
0.069
523
0.097
524
0.243
839
0.190
837
0.174
511/2
0.194
344
0.239
515
0.105
514
0.511
365/1
0.388
512
0.016
513
0.176
511/1
0.175
511/3
0.040
453/2
0.498
663
0.125
661/7
0.500
428/8
0.400
428/9
0.500
428/10
0.500
428/11
0.500
428/12
0.500
428/13 156
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(2) (1)
428/17
0.500 428/18
0.500 391
0.223
0.214 392
398
0.154 360
0.963 393
0.154 405
0.109 408
0.291 412
0.190
0.415 679
0.320 680
681
1.189
0.186 394
407
0.227 396
0.028 395
0.085 390
0.089 397
0.142 400
0.045 399
0.154 401
0.089 402
0.109
0.129 403
404
0.142
0.138 340
339
0.089
0.016 409
0.073 410
0.247 411
0.271 413
414
0.551
0.632 415
341
0.069
0.053 335
417
0.154 418
0.096
0.189 419
0.093 425
427
0.591 421
0.020
(2)
(1)
822
0.154
420
0.093
0.591
821
0.020
422
0.154
423
0.805
364/1/1
0.526
364/3
0.445
364/4
0.324
364/5
0.500
47/1/4
0.500
47/1/5
0.085
47/2
76/2
0.780
1.520
233
0.380
249
0.089
231
230
0.162
250
0.089
227
0.316
251
0.206
0.050
229
0.190
237
0.101
248
232
0.295
0.162
235
0.049
236
0.024
245
278
0.032
0.036
279
830
0.032
0.178
288
0.020
287
284
0.134
285
0.016
0.291
327
332
0.012
333
0.032
334
0.016
0.065
342
343
0.077
361
0.251 157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.186 345
0.182 358
0.142 356
0.239 359
357
0.194
0.012 689
0.214 690
0.182 691
0.154 692
0.405 693/2
0.198 693/3
0.049 694
0.186 696
0.065 698
0.247 708
0.259 695
0.097 701
0.210 706
0.348 714
0.105 712
0.170 713
0.190 716
0.336 717
0.089 719
0.028 697
0.214 707
0.388 709
0.065 699
0.113 745/1
0.093 700
0.332 718
0.243 743/1/4
0.040 702
703
0.045 704
0.049
(2)
(1)
0.219
705
720
0.146
0.405
711/1
0.405
742/4/1
0.008
715
0.202
721/2
0.364
721/3
0.275
721/4
0.146
721/5
0.291
721/6
0.016
722
0.239
723
0.235
726
0.057
743/2
0.243
743/3
0.028
724
0.251
725
0.176
727
0.287
728
0.117
734
0.146
735
0.097
736
0.267
737
0.263
738
0.188
743/1
0.384
742/1/1
0.324
729
0.101
730
0.107
731
0.413
732
739
0.239
0.008
733
0.267
740/1
0.405
740/2
0.032
740/3 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
158
(2)
(1)
0.680
740/4
0.382
740/5
0.202
740/6
0.295
743/1/1
0.809
743/1/2
0.405
743/1/3
0.753
743/1/5
0.115
742/1/2
742/2
0.930
742/3
0.960
742/4/2
0.145
0.203
780/4
780/2
0.809
746/4
0.409
2.487
779/3
779/4
0.451
0.202
780/3
685/1
0.500
578
0.031
575
0.013
0.022
576
0.022
585
586
0.528
योग .. 70.309
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र बांध एवं नहर निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला-टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. - भू-अर्जन-प्र. क्र.-20-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- जतारा
(ग) नगर/ ग्राम-रामगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.410 हेक्टेयर .
रकबा
खसरा नं.
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
03
0.382
2.022
21/2
0.809
18/1
0.809
18/3
5
0.231
0.312
6
0.013
7
8
0.211
10
0.350
1.214
14/1/1
14/2
0.506
0.506
14/3
0.506
14/4
0.506
14/5
0.930
19
0.417
0.160
199/9
0.500
199/10
0.500
199/14
0.500
199/15
0.500
199/16
0.500
199/17
0.500
199/18
0.500
199/19
0.500
199/20
0.500
199/21
0.500
179/22
0.500
199/23
0.500
199/24 159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
1.000
199/25
5.000
199/26
0.500
199/27
0.500
199/28
0.500
199/29
199/30
0.500
0.500
199/31
0.500
199/32
0.500
199/33
0.500
199/34
0.500
199/35
0.123
11
12/2
0.009
0.057
26
0.084
40
0.259
38
47
0.009
0.018
50
0.110
53
0.247
66/2
0.053
192
0.057
191
योग .. 27.410
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र.-भू- अर्जन- प्र . क्र.-21-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- जतारा
(ग ) नगर/ग्राम- हरपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.401 हेक्टेयर.
खसरा नं .
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.053
491
0.009
492
0.031
489
0.014
488
0.022
487
0.018
486
0.053
477
0.018
465
0.018
454
0.026
473
0.026
66/1
0.009
68
0.035
464
0.048
463
0.040
447
0.022
457/1
0.018
458
0.090
459
0.031
456
0.009
452
0.018
55
54
0.031
0.013
368
0.026
367
0.013
361
0.018
366
0.018
364
0.040
277
0.044
363
0.022
369
0.079
269
0.101
267
0.018
265
0.009
266
0.044
264
259
0.092
0.057
237 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
160
(2)
(1)
0.057
234
0.009
233
0.031
232
0.018
231
0.018
336
0.035
224
योग .. 1.401
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-22-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- जतारा
(ग) नगर/ग्राम-पठरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.200 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.026
1137
0.013
1138
0.097
1145
0.026
1148
0.038
1146
योग .. 0.200
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ, जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-23-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- जतारा
(ग) नगर/ग्राम- हदयनगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.697 हेक्टेयर .
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
0.128
(1) 71
0.238
0.114
75/3/5
0.145
0.002
75/2 76 77 78
0.070 योग .. 0.697
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, जतारा एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला- टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी , जिला शहडोल, मध्यप्रदेश
शहडोल, दिनांक 31 दिसम्बर 2013
म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन )
अधिनियम , 2012
प्ररूप -ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
कमांक 20/ बी-121 / 2013-14 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम पकरिया, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139, तहसील बुढारं, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्ली टोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139 , तहसील बुढार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन ,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर, शहडोल , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा..
अनुसूची
तहसील
खसरा कमाक
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिंकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5
4
1
2
3
शहडोल
पकरिया / पकरिया 139
बुढ़ार
0.018
115 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014 162
117
111
11
110
109
125
126
127
131, 132, 133,
129 , 131 , 130 ,
153
154
96
155/1 , 155/2 ,
156
157
158
159, 166/1 , 166/2, 166/3, 166/4, 216/1 , 216/2 , 218 ,
214/1/ क/1 , 214/1 / क/2 , 214/1 / ख / , 214/2 , 214/3 , 214/4 , 214/5 /क, 214/5 /ख ,
213/1, 213/2, 213/3 , 213/4,
212/1 , 212/ 2 / क , 212/ 2 / ख , 212 / 2 / ग ,
210 /1 / क , 210 /1 / ख , 210 / 1 / ग , 210 /1 / घ, 210/2,
211
[भाग 1 0.068
0.173
0.042
0.173
0.163
0.126
0.003
0.127
0.122
0.040
0.003
0.104
0.024
0.030
0.052
0.084
0.105
0.264
0.140
0.077
0.063
0.070
-0.022
0.099 163
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
0.243
206/1 / क, 206 / 1 /ख , 206/1 / ग , 206/1 / घ, 206/1/3, 206 /1 /च, 206 / 1 / छ , 206 /1 / ज, 206/1/ झ, 206/2,
0.003
205
0.056
343/1 क, 343/1 ख, 343/2, 343/3 ,
0.104
464
0.000
436
0.068
435
0.003
426
: 0.147
427
0.036
422
0.087
423
0.000
420
0.030
429
0.053
419
0:090
417
0.026
418
0.113
454/1 , 454/2 ,
0.063
400/5
0.031
456
0.071
453
0.155
457
0.100
458/1,458/ 2/ क , 458/ 2 /ख , [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
164
0.707
459/1,459/ 2 / क , 459/ 2/ ख /1 , 459/ 2/ ख / 2 , 459/3 / क, 459/3 / ख , 459 / 3 / ग, 459/4, 459/5 , 459/6 , 459/7, 459/8 , 459/9 , 459/10 , 459 /11 / क , 459 /11 / ख , 459/12 / क, 459 /12/ ख , 459/13 ,
0.072
396/1,396 / 2 / क , 396/ 2 /ख,
0.011
395
0.131
394
0.144
391
0.196
389
0.034
379
0.003
462 (378/462).
0.194
392 165
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
461/1, 461/2, 461/3 , 461/4 , 461/5, 461/6, 461/7, 461/8 , 461/9, 461/10 , 461/11 , 461/12, 461/13 , 461/14, 461/15 , 461/16 , 461/17,461 /18/क/1 ,
461/18/ क/2,461/18/क/ 3 ,
461/18/ क/4,461/18 / क/5 ,
461/18 / ख /1 , 461 /18 / ख / 2 ,
461/18 / ख /3 ,461 /18 /ख /4,
461/18 /ख / 5,461 /18 / ख /6 ,
461/18/ ग/1 , 461 / 18/ ग/ 2,
461/18/ घ/1 , 461 / 18 / घ/ 1 / ख , 461/18 /घ/2,461/19,
0.042
461/20/ क,461 / 20 / ख, 461/21 , 461/22/ क,461 / 22/ख,461/23 , 461/24, 461/25,461 /26 / क , 461/26/ख ,461 /26/ग,
461/26/ घ,461/27,461 /28 /क,
461/ 28 / ख /1 ,461 / 28 / ख / 2 ,
461/ 28 / ख / 3 ,461/ 28 / ख /3 / 2 , 461/28/ख /3 / 3 ,
461/ 28 / ख / 3 /4,461 /28 / ख / 4,
461/28/ ग , 461/28 / क/1 ,
461/29/क/ 2 ,461 /29/ख,
461/30/ क,461 / 30ख /1 ,
461/30/ ख /2 , 461 / 30/ ग/1 ,
461/30/ ग / 2 , 461/31,
0.559
460
459/1,459/ 2/क, 459/2/ ख /1 ,
459/ 2/ ख / 2 ,459/3 /क,
459/3 / ख ,459/3 / ग,
459/4, 459/5 , 459/6,
0.5694
459/7, 459/8 , 459/9 , 459/10, 459/ 11 / क, 459/11 / ख , 459/12 /क, 459/12 / ख , 459/13 ,
0.015
1/1, 1/2 , 1/3 ,
0.036
3
0.070
283
0.129
284
0.011
285
0.102
286 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
166
शहडोल
0.010 पकरिया / पकरिया 139
287
बुढ़ार
0.087
281
0.118
292
0.089
293
0.067
295
0.012
309
0.129
306
0.141
307
0.150
359
0.143
369
0.006
369
0.072
373/1 , 373/2 ,
0.064
375/1 , 375 / 2,375 /3 ,
0.061
376/1, 376/2,
0.074
377/1
378/463/1 , 378/463/2 ,
0.010
378/463/3 ,
0.238
462(378/462)
0.003
379
म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन )
अधिनियम, 2012
प्ररूप-ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्रमांक 21/ बी-121 / 2013-14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम कटकोना, पटवारी हल्का क्रमांक कटकोना 137 तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्ली टोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139 तहसील बुढार. जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । 167
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर, शहडोल मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा कमाक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
5 1
3
4
2
0.075 बुढ़ार कटकोना /कटकोना 137
शहडोल
15/1क
0.023
खसरा क्रमाक 15/ 1 क एंव 15/1 के बीच में मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014 168
[ भाग 1 0.412
15/1
16
23
24
22
21
28 0.054
0.018
0.004
0.095
0.078
0.268
0.044
29/2
0.033
26/6
0.083
30/1
0.014
30/2
31
32
33/1 0.042
0.096
0.060
0.015
33/2
46 0.086
0.022
34/1, 34/2
44
45
46
54
55
56
78
77
75 0.007
0.064
0,003
0.087
0.126
0.030
0.004
0.148
0.127
0.012
59/2
73
70
71
109
112
111 0.141
0.099
0.067
0.058
0.100
0.146
0.190
301/1
288
287
282
281
275
274 0.027
0.027
0.012
0.181
0.148
0.028 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014 भाग 1 ]
269
270
271
272
660
659
658
657
169 0.141
0.069
0.110
0.012
0.004
0.121
0.232
0.011
0.076
656/1,656 / 2,656 / 3
0.159
441/1, 441/1 ख
442 0.081
0.275
441/4, 441/5
443
444
445
447
449
468
467
466
465
464
472
461
460
459 0.021
0.004
0.007
0.214
0.085
0.070
0.004
0.154
0.135
0.003
0.044
0.102
0.106
0.015
0.069
462/1
458
519
552 0.290
0.323
0.059
0.127
562/3
0.001
575/2
0.095
562/2
0.041
562/ 1 क
0.043
562/1 ख
563
565
778 0.063
0.069
-0.037
0.045
777/1,777/ 2
776 0.079 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014 170
775
780
774
781
782
783
784
[भाग 1 0.004
0.054
0.039
0.225
0.022
0.076
0.005
0.013
768/1
769
751 0.064
0.078
0.002
752/1
770 0.078
0.077
748/1
747 0.004
0.052
748/2
734
733
731
649
641
651
652
653 0.030
0.162
0.064
0.139
0.098
0.004
0.038
0.018
0.133
639/1,639/ 2,
639/3, 639/4
0.294
656/1, 656 / 2,656/3
0.034
663/1,663/ 2
658
662 0.002
0.144
0.078
676/1 , 676/2
0.073
677/1, 677/2
679
680
695
694 0.100
0.032
0.004
0.030 171
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
694
0.030 कटकोना / कटकोना 137
बुढ़ार
शहडोल
0.085
693
696
0.037
692
0.028
0.081
562/3
म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन )
अधिनियम , 2012
प्ररूप-ख
[ नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
कमांक 22 / बी-121 / 2013-14 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम साबो , पटवारी हल्का क्रमांक साबो -135 तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्ली टोला पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139 तहसील बुढार , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन ,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर शहडोल, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
172
अनुसूची
तहसील
खसरा कमाक जिला
ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
9/2
साबो /साबो 135
बुढ़ार
शहडोल
9/1
11
10
524/1 , 524/2
525
526
527/1, 527/2
982
981
988
989
991
990
993
994
996
997/1, 997/2
1020
1021
1022
1023
1024
1035
1037
1036
1058/1, 1058/2
1057
1060
1056
1163
1089/2क
1086
1085
1082/1/क , 1082/1/ख , 1082/2
1081/1 , 1081/2, 1081/3 , 1081/4 , 1081/5 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
0.046
0.090
0.040
0.021
0.181
0.185
0.054
0.001
0.112
0.183
0.237
0.008
0.028
0.084
0.046
0.329
0.087
0.268
0.232
0.166
0.102
0.060
0.182
0.063
0.145
0.347
0.004
0.100
0.206
0.203
0.030
0.009
0.070
0.088
0.001
0.208 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
1080
1078
1074
1075
1103
1104
173 0:259
0.167
0.046
0.378
0.014.
0.196
0.195
1105/1/ख , 1105/2 , 1105/3
1126
1107 0.149
0.081
0.004
1125/1 , 1125/2 , 1125/3 , 1125/4
0.140
1121/1
1124
1114
1115 0.092
0.529
0.124
0.192
1116/1 , 1116/2
1117
1118
255 0.077
0.068
0.127
0.150
231/1 , 231/2 , 231/3 , 231/4
225
230
226
229
227
228
222
245
246
247
248
249
151
148
147
335
146
141
140
135
134
348 0.032
0.013
0.032
0.013
0.012
0.013
0.075
0.043
0.029
0.038
0.064
0.008
0.067
0.147
0.047
0.023
0.045
0.115
0.037
0.049
0.063
0.293
0.003
347/1, 347/2
349
350
389 0.054
0.015
0.022 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
174
390
391
405
404
406
403/1
403/2
394
402
401
396/2
396/1
398
397
459/1, 459/2
57
62
58
59
56/1, 56/2
55
54 बुढ़ार
शहडोल
साबा / साबी 135
24/1, 24/2
23
22
21/1, 21/2
469/1, 469/2
470
19/1, 19/2
474
475
476
14
13
517
518
519
520 L
521
522
10
11
9/1
9/2 0.038
0.024
0.009
0.054
0.027
0.004
0.037
0.009
0.028
0.068
0.087
0.019
0.073
0.128
0.022
0.073
0.004
0.004
0.012
0.143
0.021
0.088
0.039
0.062
0.043
0.068
0.096
0.072
0.060
0.010-
0.099
0.041
0.130
0.150
0.017
0.023
0.050
0.053
0.170
0.092
0.014
0.037
0.004
0.035 175
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन )
अधिनियम, 2012
प्ररूप-ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
क्रमांक 23 / बी / 121 / 2013-14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम सेमरा , पटवारी हल्का क्रमांक सेमरा -138 तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्ली टोला पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139 तहसील बुढार. जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन ,' केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन,केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर शहडोल , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम का नाम पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
6
4
3
2
1
0.125
986
बुढ़ार सेमरा / सेमरा 138
शहडोल
0.114
984/2
0.148
984/3
0.004
958/4
0.267
964
0.237
984/1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014 176
1001
[भाग 1 0.079
0.157
1002/3
0.004
1002/2
982
981 0.011
0.150
0.019
980/1
0.187
980/2
0.009
980/3
1047
: 1048 0.111
0.074
0.209
1050/1 В
0.094
1050/2
1051
1091
1052 0.106
0.027
0.084
0.258
1081/1, 1081/2 , 1081/3 , 1081/4
1082 0.044
0.001
1090/1, 1090/2
0.108
1083/1
0.151
1084/1
1110 0.019
0.158
1123/1
1125
1126
1121
1129
1141
1140
1139/1 , 1139/2 ,
1138 0.194
0.111
0.173
0.100
0.038
0.119
0.086
0.216
0.027
1136/2
0.061
1137/1, 1137/2
213 0.006
0.201
212/1
0.003
212/2
206
202
201 0.226
0.030
0.639
0.247
200/3
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014 भाग 1 ]
177 0.006
200/2
0.288
200/1
0.729
285/1, 285/2
296
191 0.005
0.024
0.178
293/1
0.058
293/2
0.202
292/1, 292/2
291
160
159
158
157
347 0.128
0.567
0.011
0.227
0.156
0.567
0.259
349/1, 349/2
359
360 0.072
0.004
0.071
357/1, 357/2
0.006
356/1, 356/2
0.029
428/2
0.016
428/3
0.012
429/3
0.118
429/1
0.059
429/2
432
434
431
435
436
104/1
198/1, 198/2 , 198/3 , 198/4 , 198/5 , 198/6, 198/7 , 198/8/क, 198/8/ख, 198/9
747
749
267 0.092
0.007
0.004
0.115
0.064
0.025
0.243
0.123
0.244
0.005
0.229
266/1, 266/2 , 266/3
275 .
0.012
0.267
265/1, 265/2 , 265/3 , 265/4, 265/5 ,
265/6
178
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
264
263
262
[भाग 1 0.095
0.090
0.037
0.022
282/1, 282/2
0.084
261/1, 261/2
284
118 0.172
0.044
0.006
117, 117/2
95/3.
95/2
88
121
87
123
86
124
637
636
638
635
634
614
613
606 0.049
0.093
0.099
0.004
0.154
0.045
0.003
0.171
0.116
0.003
0.002
0.161
0.004
0.097
0.076
0.066
0.013
608/1, 608/2
605
607 0.001
0.046
0.020
604/2
610
598
596
595
557 0.031
0.023
0.009
0.034
0.193
0.001
593/2
0.003
593/1
558
554
344
335
336 0.131
0.013
0.004
0.121
0.263 179
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
335
138
सेमरा / सेमरा
बुढ़ार
शहडोल
336
337
342
341
340
338/1
339
559
560
561
577
566
576
574
573
572
571
404/1
406
405/2
407/1, 407/2
405/1
410
409
411/2
411/1
412
420/1, 420/2
426
427 0.121
0.263
0.055
0.017
0.180
0.158
0.008
0.058
0.004
0.007
0.165
0.107
0.013
0.030
0.076
0.024
0.019
0.108
0.005
0.082
0.042
0.021
0.031
0.167
0.014
0.084
0.139
0.009
0.177
0.024
0.137 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
180
म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन )
अधिनियम, 2012
प्ररूप-ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
कमांक 24 / बी- 121-2013-14 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम जरवाही, पटवारी हल्का क्रमांक जरवाही 144 तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्ली टोला पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139 तहसील बुढार. जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्व हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवंकलेक्टर, शहडोल मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
तहसील
खसरा क्रमाक
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
0.008
810
जरवाही / जरवाही 144
बुढ़ार
शहडोल
0.045
815
0.010
811 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014 भाग 1 ]
812
808
807
181 0.074
0.063
0.083
0.058
805/1, 805/2
796 0.038
0.006
789/1, 789/2 , 789/3 ,
789/4
451
435 0.060
0.230
0.041
433/1, 433/2
432
431
430
425 0.093
0.048
0.015
0.100
0.055
424/1, 424/2
423
421
401
400 0.051
0.161
0.072
0.069
0.182
398/1, 398/2
0.020
370/1, 370/2
0.054
398/1, 398/2
0.146
370/1,370/2
371
383
382 0.278
0.250
0.011
0.176
384/2
0.128
384/1
379
378
304
303
302
305 0.020
0.172
0.144
0.007
0.002
0.030
0.138
312/1
0.038
309/1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014 182
[भाग 1 0.032
309/2
308
266
314 0.004
0.004
0.041
0.058
262/2
0.102
263/1, 263/2
0.045
264/1 , 264/2
260 0.002
0.057
267/1 , 267/2
259 0.057
0.047
255/1/ क , 255/1/ख,
255/1/ग , 255/2
256
249
251
250 0.037
0.010
0.022
0.059
0.157
246/1
247 0.005
0.028
239/2
238
237
216
217
218
207
206
654
655
697
696 0.097
0.004
0.004
0.077
0.093
0.055
0.226
0.024
0.168
0.078
0.032
0.105
695/1
0.077
722/4
0.044
722/3
0.002
698/4
0.014
698/3
0.045
722/2
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014 भाग 1 ]
183 0.031
722/1
0.055
698/2
0.004
720/3
0.010
708/4
0.043
708/3
0.015
708/2
709 0.016
0.012
707/4
710 0.091
0.035
720/1
711
714/2क, 714/2ख ,
716
715
731
732
730
733/1,733/2,
741/1, 741/2 , 741/3,
741/4,
737
764
767 0.134
0.004
0.009
0.297
0.016
0.003
0.094
0.134
0.140
0.236
0.028
0.131
0.023
766/3
0.074
769/5
0.076
769/4
0.026
769/3
0.126
765/1क
0.036
765/2
0.102
765/1ख
0.041
775/2
0.133
776/2
0.146
776/1
786
787 0.129
0.339 184
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
[भाग 1 0.875
789/1, 789/2 , 789/3 ,
789/4
796
794 0.065
0.525
0.136
657/1, 657/2, 657/3
0.040
652/2
0.094
652/3
0.006
652/4
225
233 0.120
0.055
0.155
230/1
0.001
230/2
232 0.066
0.027
231/1
234
235
218
207
217
780 0.058
0.180
0.099
0.021
0.014
0.004
0.062
0.183
0.106
863/2
850
851
852 0.115
0.062
0.016
0.005
858/1
0.171
858/2
0.044
855/1
0.017
855/2
854
842
837
838
839 0.182
0.046
0.149
0.097
0.004 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014 भाग 1 ]
185 0.014
818/1/क, 818/1/ख ,
818/1/ग, 818/1/घ,
818/1/ड
0.106
818/2/क, 818/2/ख
0.101
816/1, 816/2
815 0.086
0.001
88/1 , 88/2 , 88/3
0.058
93/1, 93/2 , 93/3
89
274
273
272
275
269
268 0.049
0.041
0.003
0.067
0.034
0.062
0.011
0.129
267/1 , 267/2
0.004
265/1, 265/2
0.022
264/1, 264/2
0.024
557/2
0.004
557/1
0.023
556/1
0.073
558/2
0.125
558/1
0.139
487/1
489 0.105
0.003
490/3
0.039
490/2
0.108
490/1
491
483
492
493
494 0.041
0.004
0.056
0.024
0.132
0.002
461/3
0.022
459/3
0.035
459/2
186
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
[भाग 1 0.073
459/1
0.137
452/3
0.001
458/1, 458/2, 458/3
0.020
453/1, 453/2, 453/3
0.010
452/2
454
451
46
47
49
51/2
51/1
52
72
70
71
65
66
84
105 0.128
0.074
0.004
0.063
0.021
0.015.
0.046
0.068
0.081
0.161
0.004
0.082
0.009
0.039
0.025
0.036
104/1
0.008
104/2
102
101
100
99
98 0.066
0.070
0.012
0.190
0.009
0.063
94/1 , 94/2, 94/3
0.004
93/1, 93/2 , 93/3
0.057
88/1, 88/2 , 88/3
615 0.006
0.118
638/4
0.025
638/3
0.066
638/2
0.071
638/1
331 0.136 187
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
0.075
329/1
बुढ़ार
शहडोल
जरवाही / जरवाही 144
0.038
329/2
328
0.107
327
0.017
0.015
326/6
0.239
326/5
0.086
326/4
0.040
230/6
0.048
230/5
0.050
230/4
0.058
230/3
0.058
230/2
0.004
230/1
म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन )
अधिनियम, 2012
प्ररूप-ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
कमांक 25/ बी-121 / 2013-14 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम जल्ली टोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139 , तहसील बुढार जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्ली टोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139 , तहसील बुढार. जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाय ।
और अत, व राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाय ।
अत, व, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हु,, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
188
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती हैं । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर शहडोल, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा 1
अनुसूची
खसरा कमाक
जिला तहसील
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
0.022
380
बुढ़ार
शहडोल जल्लीटोला / पकरिया 139
0.009
349
0.104
349/527/ 1 / क , 349/ 527 / 1 / ख , 359/527/2
0.254
354/ 1 / क , 354 / 1 / ख , 354/2
0.016
352/1 / क, 352/ 1 / ख , 352/2
0.105
355
0.139
346/1 , 346 / 2,346 / 3
0.584
296/1 , 296/ 2,296 / 3 ,. 296/4, 296/5 , 296 / 6 /क, 296/6/ ख , 296 / 6 / ग, 296/7, 296/8 , 296/9 , 296/10
0.059
186/1 , 186/2 , 186/3 , 186/4/ क, 186 / 4 /ख , 186/4/ ग , 186 /4 / घ, 186/4/
0.282
95/1,95/ 2
0.354
97/1, 97/2 , 97/3 , 97/4 , 97/5
0.118
109
0.191
110/1 , 110/2 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014 भाग 1 ]
111
115
108/1, 108/2
117
119/1/ क , 119 / 1 / ख , 119/2
120/3 / ख , 120/4 120/1 , 120/2 , 120 / 3 / क,
79/1 , 79/ 2 / क, 79 / 2 / ख
76/1
76/2
77 , 86/ 2 / क , 86 / 2 / ख, 86/2/ ग , 86/ 3,86/ 4 , 86/5 , 86/6 , 86/7
84
81
91
101/1 , 101/2 , 101/3
108/1 , 108/2
109
110/1 , 110/2
115
503
501
507
508
500
499/1, 499/ 2,499 / 3
494/1, 494 / 2,494 /3 , 494/4
478
476
479/1,479/ 2
482/1 , 482 / 2,482 / 3
189 0.004
0.156
0.195
0.228
0.599
0.095
0.091
0.006
0.090
0.021
0.502
0.398
0.416
0.060
0.035
0.104
0.049
0.617
0.093
0.007
0.004
0.042
0.015
0.006
0.268
0.002
0.183
0.192 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014 190
484
[भाग 1 0.119
0.015.
486/1 , 486/ 2,486 / 3
230 0.002
0.049
486/513
231 0.094
0:167
229/1, 229/2 , 229/3 ,
229/4, 229/5
213
214/1 , 214/2 ,
215/1, 215/2 ,
225/1 , 225/2,
219/1 , 219/2 ,
222/1, 222/2 ,
220/1, 220/2 ,
221
256
255
266
263
265
264
271
272
274
276
275/1 , 275 / 2,275 / 3 ,
288
289
186/1 , 186/ 2 ,.186 / 3 , 186/4/ क,186 /4 / ख , 186/4/ ग , 186 /4/घ, 186/4/3,
509/1 / क , 509 / 1 /ख , 509/ 2,509 /3 / क , 509/3 / ख, 509/ 4,509 / 5 ,
0.016
0.098
0.005
0.084
0.018
0.056
0.080
0.016
0.091
0.113
0.032
0.046
0.037
0.049
0.057
0.065
0.075
0.070
0.003
0.173
0.002
0.118
0.518 191
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
0.156
497
0.025
494/1, 494/ 2,494 /3 , 494/4,
496
0.313
0.288
495
0.569
490/1,490/ 2,490/3 , 490/5,
0.301
160/1/ क,160 /1 / ख , 160/2,
0.211
159/1, 159/2 ,
0.3626
157/1 , 157/2 , 157/3 , 157/4, 157/5 , 157/6 , 157/7 , 157/8 , 157/9 / क, 157/ 9/ ख , 157 / 9 / ग, 157/9/ घ,157/10 /क, 157/ 10/ ख , 157 / 10 / ग , 157/10 / घ, 157/11
0.198
151
0.364
6 /1,146 / 2 , 146/3 , 146/4, 146/5,
0.006
145/1 , 145/ 2,145/3
0.114
147
0.158
125
0.227
124/1 , 124/2 ,
0.255
122
0.208
121/1 , 121 / 2/ क, 121 / 2 / ख , 121 /2 / ग
0.586
120/1 , 120/2 , 120 / 3 / क , 120/3/ ख , 120/4
0.084
78/2 , 78/3 , 78/4 , 78/5 ,
78/6
122
0.033
32
0.694
0.643
38
0.037
70/1 , 70/2 ,
0.003
202/1 / क , 202 /1 / ख , 202/1 / ग , 202/2 , 202/3 , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014 192
273
271
272
449
450
451
19/1 , 19/2 ,19/3 , 19/4 , 19/5, 19 /6 / क, 19 / 6 / ख ,
45/2, 45/ 3 / क, 45 / 3 / ख , 45/4 , 45/5 , 45/6 , 45/7
41
42/1 , 42/2 ,
48/1 , 48/2,
49
38
69/2 , 70/1 , 70/2,
68
71
72
3
4/1, 4/2,
5
[भाग 1 0.115
0.005
0.007
0.198
0.039
0.079
0.213
0.213
0.060
0.077
0.065
0.455
0.033
0.033
0.006
0.150
0.003
0.251
0.257
0.153
0.152
16/512
15/1 / क,15/1 / ख , 15/2,
17/1 , 17/2 , 17/3 , 14/1 , 14/2 , 14/3 , 14/4 , 0.023
0.026
0.020
0.028
19/516
19/1 , 19/2 , 19/3 , 19/4 , 19/5, 19 /6 / क , 19 / 6 / ख ,
6
5
4/1, 4/2 ,
1 / 1 / क , 1 / 1 / ख , 1/2 ,
2 0.743
0.245
0.195
0.004
0.039
0.133
0.101
16/512
4/1, 4/2, 0.136 193 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन )
अधिनियम , 2012
प्ररूप-ख
[ नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए ]
कमांक26/ बी-121/2013-14 अतएव , राज्य सरकार को लोकहितं में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम समदा टोला , पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139 , तहसील बुढार, जिला शहडोल से GGS11 ग्राम जल्ली टोला, पटवारी हल्का क्रमांक पकरिया 139, तहसील बुढार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य मे मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर शहडोल , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
अनुसूची
जिला तहसील
खसरा कमाक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
0:024 शहडोल
242/474
बुढ़ार
समदाटोला/पकरिया 139
176
0.003
225
0.056 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014 194
226
224
223
[भाग 1 0.028
0.133
0.018
0.012
177/503
0.029
177/502
178
179
182/1 , 182/2 , 182/3,
184/1/ क, 184/1 /ख , 184/1 / ग , 184/2 ,
183/1, 183/2, 183/3 , 183/4, 183/5, 0.044
0.163
0.006
0.037
0.116
0.082
183/501
188
166
179
190
163
162
161/1/क, 161 / 1 / ख , 161/2 ,
120/1, 120/2 , 120/3 , 120/4 ,
121
153
152/1 , 152/2 ,
122
125
124
115/1, 115/ 2/क, 115/2/ख,
108
109/1, 109/2,
102 0.000
0.068
0.104
0.097
0.096
0.113
0.050
0.015
0.059
0.054
0.008
0.058
0.017
0.067
0.021
0.152
0.063
0.126 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
94
82/1 , 82/2 , 82/3 , 82/4/ ब ,
84
195 0.166
0.355
0.013
0.019
65/1
138/1 , 138/2, 138/3,
140
175/1 , 175/2,
172
178
170/1 , 170/2,
169
168
163
157/1 /क, 157/1/ ख , 157/2 ,
158/1/क, 158/1/ ख , 158/2,
156
159
155
154/1/क, 154/1 / ख, 154/2,
160
153
152/1 , 152/2,
125
122
284/1 / क, 284/1 /ख, 284/1 / ग , 284/2,
281/1 , 281 / 2 / क, 281/ 2/ ख, 281/3 , 281/4, 281/5 , 0.137
0.083
0.013
0.260
0.008
0.086
0.050
0.013
0.003
0.111
0.020
0.014
0.017
0.231
0.085
0.003
0.005
0.010
0.009
0.003
0.150
0.026
282/1
0.473
282/2
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014 196
283
[भाग 1 0.084
0.025
281/473
425
426/1 , 426/2 , 426/3,
421
419/1 , 419/2 , 419/3 ,
89
417
90.
91
92
94
57
56/1, 56/2 ,
73
76
54/1/क, 54/1 / ख /1 , 54/1 /ख़/2, 54/2 , 54/3 , 54/4, 54/5 ,
78
77
97
82/1 , 82/2 , 82/3 , 82/4/ब,
96
95
94
12/1 , 12/2 , 12/3 , 12/4, 12/5 , 12/6 , 12/7 , 12/8 , 12/9 , 12/10, 12/11 , 12/12, 12/13, 12/14, 0.003
0.043.
0.122
0.147
0.151
0.000
0.068
0.068
0.030
0.054
0.199
0.044
0.042
0.105
0.000
0.003
0.121
0.602
0.240
0.074
0.114
0.491
0.078 197 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
0.639 शहडोल
17/1,17/ 2 , 17/3 , 17/4, 17/5 ,
बुढ़ार
समदाटोला/ पकरिया 139
0.021
18/1 , 18/2 , 18/3 ,
0.082
22
0.144
24/1 / क, 24/ 1 / ख, 24/2,
0.371
17/1,17/ 2 , 17/3 , 17/4, 17/5 ,
संशोधन
क्रमांक 15 / बी-121 / 2013-14 म०प्र० भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 की धारा-3 की उपधारा -1 के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक 15 / बी-121 / 2013-14 दिनांक 11.12.2013 जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 13.12.2013 को हुआ है के प्रथम पैरा को निम्न संशोधन अनुसार पढ़ा जावे ।
संशोधित पैरा अधिसूचना दिनांक 11.12.13 में प्रकाशित पैरा
अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है, कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन , केबल एवं डक्ट बिछाई जावे ।
अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है , कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन , केबल एवं डक्ट बिछाई जावे । शेष प्रकाशन यथावत माना जावे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.
198
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 26 दिसम्बर 2013
क्र. भूमि संपादन - 2013-8235.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- घट्टिया
(ग) ग्राम- भदेड़मयचक
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.976 हेक्ट.
अर्जित रकबा
सर्वे नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.062
95
0.112
93
0.022
92
0.232
91
0.172
199
0.172
204, 205
0.182
206
0.022
200
योग. 0.976
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उज्जैन- सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम भदेड़मयचक, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.
(3 ) भूमि अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
क्र. 8236 - भूमि संपादन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील - घट्टिया
(ग) ग्राम- मौजमखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.918 हेक्ट.
सर्वे नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.052
81
0.313
76
79
0.223
0.192
78
77/2
0.064
0.378
90
89
0.192
91/1
0.172
87
0.162
92
0.147
135/2
0.147
135/1
0.122
136/1
0.100
137
0.042
138
0.015
139
0.130
121
0.160
120
0.040
117/2
0.040
114/1
0.040
114/2
0.155
119
0.032
118
योग . 2.918 199
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 3 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रनोजन जिसके लिए आवश्नकता है- उज्जैन सिंहस्थ बानपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मौजमखेड़ी, तहसील घट्टिया , जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.
(3 ) भूमि अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
क्र. 8237- भूमि संपादन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- घट्टिया
(ग) ग्राम-गोन्सा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.070 हेक्ट.
सर्वे नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
247/1
0.050
0.400
247/2
0.200
262
0.100
266/3
259
0.080
0.700
270/1
0.010
198/2
0.060
199/1
0.100
199/2
0.210
361
0.100
390
0.220
389
0.110
373
0.030
388
0.010
375
0.170
380
0.070
379
(2)
(1)
0.200
374
0.080
384/1
0.170
381
योग. 3.070
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उज्जैन- सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम गोन्सा, तहसील घट्टिया , जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.
(3 ) भूमि अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
क्र. 8238 - भूमि संपादन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- घट्टिया
(ग) ग्राम-मोहनपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.816 हेक्ट.
सर्वे नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.170
90/2/1m1
0.030
90/2/1m2
0.410
124/1
124/2
0.410
122/1
0.270
122/2
0.270
0.040
119
0.060
120/1/1
0.060
120/1/2
0.060
120/1/3 200
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी 2014
(2)
(1)
0.060
120/1/4
120/680/2
0.050
0.040
167/1
0.010
170/2
0.020
168/2m3
168/2m1
0.300
0.040
296/2
0.340
299
0.050
297/4
0.210
298/2
302/2
0.146
0.050
288/1
1.170
289
0.010
290
0.048
366/2
366/3/1
0.016
0.028
366m
366/3
0.008
0.040
367
0.210
369/1m2
369/2m2
364/1
0.010
0.104
417 ml
0.366
417 m2
0.030
418
0.420
419/1
0.320
419/2
0.260
419/3
0.470
419/4
422/1/1/1
0.080
422/1/1/2
0.090
422/1/2
0.040
420
योग. 6.816
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उज्जैन- सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम मोहनपुरा , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.
(3 ) भूमि अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
क्र. 8239 - भूमि संपादन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- घट्टिया
(ग) ग्राम- चकभीतरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.174 हेक्ट.
अर्जित रकबा
सर्वे नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.062
109
0.273
134/2
0.113
133/1
133/2
0.113
0.072
130/2
119/2
0.092
0.092
119/1
132
0.062
0.142
129/1
129/2
0.153
योग. 1.174
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- उज्जैन- सिंहस्थ बायपास मार्ग निर्माण हेतु ग्राम चकभीतरी , तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन के अन्तर्गत आवश्यक निजी भू-अर्जन विषयक.
(3) भूमि अर्जन का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया, जिला उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.