मध्यप्रदेश
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 2]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2014- पौष 20, शक 1935
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2013
क्र. ई- 5-872- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी को दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 एवं 15 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्रीमती प्रियंका दास की अवकाश अवधि में श्री जे. समीर लकरा, अपर कलेक्टर, सिवनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत सिवनी का प्रभार सौंपा जाता है.
201
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.
(4) श्रीमती प्रियंका दास द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे. समीर लकरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
202
क्र. ई- 5-888 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, अनुविभागीय अधिकारी, बीना जिला- सागर को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 1 जनवरी 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवीर शर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , बीना जिला- सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री कर्मवीर शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवीर शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2013
क्र. ई- 5-858 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री विकास नरवाल, आयएएस . , कलेक्टर, जिला नीमच को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री विकास नरवाल की अवकाश अवधि में श्री पी. आर. कतरोलिया, भाप्रसे अपर जिला दण्डाधिकारी, नीमच को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला नीमच का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नीमच के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री विकास नरवाल द्वारा कलेक्टर, जिला नीमच का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. आर. कतरोलिया, कलेक्टर, जिला नीमच के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2013
क्र. एफ- 3-2-2013- एक-4.- राज्य शासन एतद्वारा नगरपालिक निगम सागर जिला सागर के महापौर एवं नगर परिषद् मझौली जिला सीधी के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन 2013-14 हेतु मतदान दिनांक 06 जनवरी 2014 सोमवार को जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.
(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम, ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंटस एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2013
क्र. ई- 5-370- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री आई. एस. दाणी, भाप्रसे महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी लोक सेवा प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, साप्रवि ( विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ ) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2013 द्वारा दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2013 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोसले , अवर सचिव " कार्मिक ".
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2013
क्र. एफ 11-05-2006- उन्तीस-2 .- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स -81 ( ए) ( सी ) ( डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल में संचालक के पद पर श्री अन्टोनी डिसा तत्कालीन अपर मुख्य सचिव 203
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
परियोजना को ग्रिड से प्रदाय की जाने वाली विद्युत के उपभोग पर 20 वर्ष के लिए शुल्क के संदाय से पूर्णतः छूट प्रदान की है.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के स्थान पर श्री अशोक वर्णवाल, सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल को संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चंदेल, उपसचिव.
अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड ( एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स फोर्स मोटर्स लिमिटेड की जिला धार में स्थित इकाई की विविधीकरण परियोजना हेतु ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत के उपभोग पर शुल्क के संदाय से 20 वर्ष के लिए पूर्णतः छूट प्रदान करती है.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 30 दिसम्बर 2013
यह अधिसूचना " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी तथा 20 वर्ष तक प्रभावी रहेगी .
क्र. 3 (ए) 10-2006 - इक्कीस- ब( एक) .- यह कि श्री अशोक कुमार जैन, जो कि उच्च न्यायिक सेवा में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सतना के पद पर कार्यरत थे, ( वर्तमान में निलंबित मुख्यालय जबलपुर ) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में उनके द्वारा कदाचरण किया जाना साबित पाया गया है.
दिनांक 03 दिसम्बर 2013 को आयोजित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुलकोर्ट मीटिंग में श्री अशोक कुमार जैन को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाना निश्चय किया गया.
No. F.13-56-2012 - XIII .- WHEREAS , in order to encourage establishment of industries in the State , the Commerce, Industries and Employment Department vide its Order No. F - 16-29-2013 - B - 11 dated 26th September 2013 has wholly exempted the diversification project of the existing unit of M/ s Force Motors Limited at District Dhar from payment of duty on consumption of the electricity supplied from the grid for 20 years under " Industrial Promotion Policy, 2010 and Action Plan (as amended up to 2012) " ;
उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख एवं समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि श्री अशोक कुमार जैन को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाए.
NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( i ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government , hereby , wholly exempt the diversification project of the existing unit of M/ s Force Motors Limited atDistrict Dhar from payment of duty on consumption of the electricity supplied from the grid for 20 years .
अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) , नियम , 1966 के नियम 10 के उप नियम ( सात ) के प्रावधानों के अनुसार उच्च न्यायालय की अनुशंसा को मान्य करते हुए, राज्य शासन श्री अशोक कुमार जैन, तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सतना, ( वर्तमान में निलंबनाधीन मुख्यालय जबलपुर ) को इस आदेश की सूचना प्राप्ति की दिनांक के अपरान्ह से अनिवार्य सेवानिवृत्त करता है.
This notification shall come in to force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette and will remain in force for 20 years .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वर्मा, सचिव.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान , प्रमुख सचिव.
Bhopal , the 18th November 2013
ORDER
ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 2 जनवरी 2014
No. 8511-2013-13 .-WHEREAS , M / s kalpataru Satpura Transco Pvt . Ltd. having its registered office at 101 , Part- III , GIDC Estate , Sector - 28 , Gandhinagar 382 028 (Gujarat) , having a Project specific intra state license for Transmission of electricity under the Electricity Act 2003 (36 of 2003 ) intend to lay 400 KV DCDS overhead Transmission Line from Satpura Thermal Power Station Sarni to 400 KV sub- station Ashta of MP Power क्र. एफ.13-56-2012 - तेरह. - यतः , राज्य में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-29-2013- बी -11 , दिनांक 26 सितम्बर 2013 के द्वारा " उद्योग संवर्धन नीति, 2010 तथा कार्य योजना ( 2012 तक यथा संशोधित ) " के प्रावधानों के अंतर्गत मेसर्स फोर्स मोटर्स लिमिटेड की जिला धार की विद्यमान इकाई की विविधीकरण 204
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
Transmission Company Ltd. The firm has obtained the permission under section 68 of the Electricity Act , 2003 for laying/ construction of above overhead Transmission Line. The Applicant now has applied for conferring the powers of Telegraph Authority under section 164 of the Electricity Act, 2003 for placing support and laying above overhead Transmission Line after inviting objections from public by notifying its intention to lay above line , in MP Gazette and two Newspapers . For installing above mentioned intra state transmission line for intra State transmission of electricity , Energy Department , Madhya Pradesh Government as per provisions of Section 164 of the Electricity Act , 2003 confers upon the applicant i. e . M/ s Kalpataru Satpura Transco Private Limited , all powers which telegraph authority possesses under the Indian Telegraphy Act, 1885 ( 13 of 1885 ) with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained , subject to following terms and conditions , namely:-
1. The approval is granted for period of 25 (twenty five) years from the date of grant of Transmission License to the applicant from MPERC .
2. The power has been conferred for the specific Transmission Line mentioned above , and it is not a general authorization .
3. The power is subject to Indian Telegraph Act , 1885 ( 13 of 1885) .
4. The erection of proposed line will be done by the Applicant subject to compliance of ( a) the requirement of the relevant provisions on the Electricity Act- 2003 , as amended from time to time and the Rules and regulations framed thereunder and ( b) the Rules governing the Overhead Lines as specified in the Indian Electricity Rules , 1956 read with the " Central Electricity Authority ( Measures relating to Safety and Electric Supply ) Regulations , 2010 " framed under the Electricity Act- 2003 .
5. The performance and fulfillment of all obligations of M / s Kalpataru Satpura Transco Pvt. Ltd. shall be governed by the provisions of the Transmission Agreement executed on dated 06-06-2013 in between MPPTCL ( "Authority " ) & M/ s Kalpataru Satpura Transco Pvt. Ltd. ( " Concessionaire " ) .
6. The Applicant shall follow all regulations /codes issued by MPERC regarding transmission , operation & maintenance , open access , etc.
[ भाग 1 7 . The proposed route involves forest land as shown in the route map . M/ s KSTPL shall have to seek the permission of competent authority under Forest Conservation Act, 1980 and as amended from time to time before initiating construction activities of transmission line . However , Authority ( MPPTCL ) shall procure Applicable Permits relating to environmental protection conservation of the Site and forest clearance as per provisions of the Transmission Agreement.
8. In case the proposed line route involves crossings of transmission lines , Railway lines , aerodrome area , defence , vicinity of telecom lines , the Applicant shall take necessary permission from the appropriate Authority of concerned department .
9. For any dispute between the Applicant and owners of private land on which the line passes , the matter will be referred to District Magistrate and the Applicant will pay compensation to land owner as may be decided by the District Magistrate .
10. The Applicant shall make least damage to crop while executing works , and shall pay the compensation as may be decided by the District Magistrate .
11. The Applicant shall comply with the conditions/ requirements mentioned in reference to permission under Section 68 of the Electricity Act 2003 .
12. The Applicant shall keep immune the State Government of the disputes /settlements between him and any other party .
13. The approval is without prejudice to the terms and conditions of Transmission Agreement signed between MPPTCL and M/ s KSTPL on 06-06-2013 .
14. Govt . of M. P. may withdraw this approval at any time after giving a one month notice .
15. The permission is effective from the date of issue of this order .
मुकुल धारीवाल , विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.
भाग 1 ]
205
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश देवास , दिनांक 11 दिसम्बर 2013
क्र. 21 - एस. डब्ल्यू. - 07- बंधक श्रम -2013 .- बंधक श्रमिक (प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर, जिला देवास, देवास जिले के लिये " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने कीतिथि से तीन वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन करता हूं:-
उपखण्ड सोनकच्छ, जिला- देवास
धारा 13 की उपधारा ( 3) " अ " के अधीन
अध्यक्ष अनुविभागीय दण्डाधिकारी , सोनकच्छ.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ब " के अधीन अ. जा./ अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य.
सदस्य 1. श्री सूरजमल बुनकर, सोनकच्छ.
सदस्य 2. श्रीमती गीता पति मुकुन्द ( अ. जा.) निवासी - रजापुर, पूर्व मण्डी प्रतिनिधि एवं वर्तमान जनपद सदस्य.
सदस्य 3. श्री प्रेमसिंह जी मालवीय , सोनकच्छ.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " स " के अधीन जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता.
सदस्य 1. श्री राधेश्याम गजेश्वर, सोनकच्छ.
सदस्य 2. सुश्री कविता पिता मनोहरलाल सोनी, सोनकच्छ.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " द " के अधीन- शासकीय सदस्य
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सोनकच्छ/ टोंकखुर्द.
सदस्य 2. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , जनपद पंचायत, सोनकच्छ.
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " ई" के अधीन
प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाखा सोनकच्छ.
धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी
सदस्य तहसीलदार सोनकच्छ, जिला देवास.
उपखण्ड देवास, जिला-देवास
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " अ " के अधीन
अध्यक्ष अनुविभागीय दण्डाधिकारी, देवास.
धारा 13 की उपधारा (3 ) " ब " के अधीन अ. जा. / अ.ज.जा. /वर्ग के तीन सदस्य.
सदस्य 1. श्री सालिगराम पिता छिताजी मालवीय , सुनवानी गोपाल, देवास.
सदस्य 2. श्री रामेश्वर पिता भवानीराम दायमा, 20/3 भवानी सागर देवास.
सदस्य 3. श्रीमती रजनी पति जगदीश वर्मा 18 वासुदेव पुरा, देवास.
धारा 13 की उपधारा ( 3) " स" के अधीन जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता .
1. श्री दिनेश भूतड़ा पिता श्री बालकिशन भूतड़ा, सदस्य सुभाष चौक देवास.
सदस्य 2. श्री भारतसिंह पदलावदा, ग्राम पटलावा, तहसील व जिला देवास.
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " द " के अधीन- शासकीय
सदस्य
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत देवास.
सदस्य 2. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें, देवास.
सदस्य 3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग , देवास .
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " ई " के अधीन
प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित देवास.
धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी
सदस्य तहसीलदार, तहसील देवास.
उपखण्ड कन्नौद, जिला-देवास
धारा 13 की उपधारा ( 3) " अ " के अधीन
अध्यक्ष अनुविभागीय दण्डाधिकारी , कन्नौद
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ब " के अधीन अ. जा./ अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य.
सदस्य 1. श्री लक्ष्मणसिंह ( अ. जा. ) ग्राम गुडबेल , तहसील कन्नौद.
सदस्य 2. श्री कमलकिशोर राठौर ( ( अ.ज.जा. ) ग्राम शेरगुना, तहसील कन्नौद.
सदस्य 3. श्री महेश मालवीय (अ. जा. ) निवासी-गोला गुठान.
206
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " स " के अधीन जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता.
सदस्य 1. श्री एन. पी. सराठे, अजनास रोड़, खातेगांव.
सदस्य 2. डॉ. शिव पटेल, कन्नौद,
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " द " के अधीन- शासकीय
सदस्य
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कन्नौद.
सदस्य 2. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत, कन्नौद.
सदस्य 3. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास विभाग, कन्नौद.
धारा 13 की उपधारा ( 2) " ई " के अधीन
सदस्य प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, शाखा कन्नौद.
धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी
सदस्य तहसीलदार, तहसील देवास.
उपखण्ड बागली, जिला- देवास धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " अ " के अधीन
अध्यक्ष अनुविभागीय दण्डाधिकारी , बागली
धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ब " के अधीन अ. जा./ अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य.
सदस्य 1. श्री कमलसिंह नानुराम अवल्दा,
सदस्य 2. श्री प्रेमसिंह खेडेकर कनाड,
सदस्य 3. श्री गोपाल रायसिंह, पंच, ग्राम देवगढ़.
सदस्य धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " स " के अधीन जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता
सदस्य 1. श्री मोतीलाल पटेल, बागली जिला देवास.
सदस्य 2. श्री राजकुमार कालूजी, ग्राम घावडिया, तहसील कन्नौद.
शासकीय धारा 13 की उपधारा ( 3) " द " के अधीन-
सदस्य
सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बागली.
सदस्य 2. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , जनपद पंचायत, बागली.
सदस्य 3. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास विभाग , बागली.
धारा 13 की उपधारा ( 2) " ई " के अधीन
सदस्य प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाखा बागली.
धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी
सदस्य तहसीलदार, तहसील बागली
क्र. 22- एस. डब्ल्यू. - 07- बंधक श्रम-2013 .- बंधक श्रमिक (प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला देवास , देवास जिले के लिये " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से तीन वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूं:-
जिला-देवास
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " अ " के अधीन
अध्यक्ष जिला दण्डाधिकारी , देवास
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " ब " के अधीन अ. जा./ अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य.
सदस्य 1. श्री कैलाश डाबी , ( अ. जा. ) 51 , मोती बंगला, देवास.
सदस्य 2. श्री बजरंग बैरवा, अ. जा. 23/2 शंकरगढ़, बालगढ़, देवास.
सदस्य 3. श्री गोपाल पंवार, अभिभाषक ( पिछड़ा वर्ग ) 41 , राजभवन नयापुरा, देवास.
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " स " के अधीन जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता
सदस्य 1. श्री मोतीलाल पटेल, बागली, जिला देवास.
सदस्य 2. श्री विष्णूप्रसाद वर्मा, निवासी-जामगोद, जिला देवास.
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " द " के अधीन- शासकीय
सदस्य
सदस्य 1. पुलिस अधीक्षक, देवास.
सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, देवास.
सदस्य 3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण , देवास .
धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " ई " के अधीन
1. अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक आफ इंडिया, जिला देवास.
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर.
207 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश
अनूपपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2013
क्र. 8175- आर.डी.एम. साइलेंस जोन-2013.- मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं नंद कुमारम्, जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर, मध्यप्रदेश, अनूपपुर जिले के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र ( साइलेंस जोन ) घोषित करता हूं तथा आदेशित करता हूं नीचे अंकित शांत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल , लाउडस्पीकर, साउण्ड बाक्स, वाहनों के प्रेसर हार्न आदि शामिल हैं, का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति, उपरोक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 ( 1 ) ( 2 ) एवं 16 के अंतर्गत दण्डनीय होगा:-
कोलाहल प्रतिबंधित अवधि स्थान का नाम
घोषित क्षेत्र की सीमा
(4)
(2)
(3)
सरल क्रमांक (1)
1
प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
जिला एवं सत्र न्यायालय अनूपपुर.
प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक 2 कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर.
प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक 3
,,
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) कार्यालय अनूपपुर.
प्रातः 8.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक 4 शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर.
प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक 5 जिला चिकित्सालय अनूपपुर
6
प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर.
प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक 7 शासकीय माध्यमिक विद्यालय सामतपुर
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
नंद कुमारम्, जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय जिला दण्डाधिकारी , जिला आगर मालवा मध्यप्रदेश
आगर मालवा, दिनांक 18 दिसम्बर 2013
क्र. एस. डब्ल्यू. - 13-56 .- मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं डी. डी. अग्रवाल, जिला दण्डाधिकारी , आगर मालवा, आगर मालवा ( म . प्र. ) जिले के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साईलेंस जोन ) घोषित करता हूं तथा आदेशित करता हूं कि निम्न " शान्त क्षेत्र " में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगण किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल , लाउड स्पीकर, साउन्ड बाक्स आदि शामिल है का उपयोग नहीं करेगा . यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगत ऐसा करते पाया जाता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 ( 1 ) (2 ) एवं 16 के अंतर्गत दण्डनीय होगा:-
स्थान का नाम
घोषित क्षेत्र की सीमा
(3)
कोलाहल प्रतिबंधित अवधि (4)
(2)
स. क्र. (1)
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक 1 न्यायालय परिसर आगर मालवा
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक 2 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , कार्यालय आगर मालवा.
3
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
पुलिस अधीक्षक, कार्यालय आगर मालवा 208
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
(2)
(1)
4
(3)
(4)
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगर मालवा.
5
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर आगर मालवा.
6 शासकीय सिविल अस्पताल आगर मालवा.
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
7
सम्पूर्ण दिन
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
न्यायालयीन परिसर, सुसनेर.
8 शासकीय अस्पताल , सुसनेर.
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
सम्पूर्ण दिन
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
9
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
अनुविभागीय दण्डाधिकारी , कार्यालय सुसनेर.
10
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
शासकीय महाविद्यालय, सुसनेर.
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
11 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर, सुसनेर .
12
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
न्यायालयीन परिसर, नलखेड़ा.
13
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
तहसील परिसर नलखेड़ा.
14 शासकीय अस्पताल , नलखेड़ा.
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
सम्पूर्ण दिन
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
15
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर, नलखेड़ा.
16
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
कार्यालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी का परिसर, सोयत.
17 शासकीय अस्पताल, सोयत
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
सम्पूर्ण दिन
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
18 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर, सोयत.
19
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
तहसील परिसर, बड़ौद.
20 शासकीय अस्पताल परिसर, बड़ौद.
प्रात: 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
सम्पूर्ण दिन
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
21
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर, बड़ौद.
22
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
कार्यालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी का परिसर , कानड़.
23 शासकीय अस्पताल परिसर, कानड़.
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
सम्पूर्ण दिन
100 मीटर की परिधि का क्षेत्र
24 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर, कानड़.
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा.
प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक
डी. डी. अग्रवाल , जिला दण्डाधिकारी.
संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश भोपाल
भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2013
क्र. गन्ना-एस- 3- क्षे.रा.- 2013-14-535.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त , मध्यप्रदेश भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु भाग 1 ]
209
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
श्री दुर्गा खण्डसारी शुगर मिल मेन्दराना पानसेमल , जिला बड़वानी मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-
जिला/तहसील
क्रय केन्द्र क्र.
(3) (1)
(2)
1.
बड़वानी/पानसेमल
फैक्ट्री गेट ग्रामों की संख्या
क्षेत्र ( हेक्टर )
(5)
1220.40
(4) 28
1220.40
योग ..
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं , उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
अ. क्र.
गन्ना खरीदी केन्द्र
(3)
(1)
गांव (2)
पानसेमल
1
फॅक्टरी गेट 2
फॅक्टरी गेट खड़की
फॅक्टरी गेट 3
दोंदवाडा
4
फॅक्टरी गेट कानसुल
5
भमराटा
फॅक्टरी गेट
फॅक्टरी गेट 6
जाहुर
7
फॅक्टरी गेट गोंगवाड़ा
8
फॅक्टरी गेट आमदा
फॅक्टरी गेट 9
जुनापानी
10
पिपरानी
फॅक्टरी गेट 11
फॅक्टरी गेट पन्नाली राजपुरा
12
फॅक्टरी गेट चुनाभट्टी
फॅक्टरी गेट 13
जलगोन
14
फॅक्टरी गेट बंधारा खुर्द
15
फॅक्टरी गेट पिपलोद
16
फॅक्टरी गेट जैतपूरा
17
फॅक्टरी गेट मेंद्राना
18
फॅक्टरी गेट मेलन
19
टेमला
फॅक्टरी गेट 20
भातकी
फॅक्टरी गेट 21
फॅक्टरी गेट बांद्रयावड़
22
फॅक्टरी गेट बेहड़िया
खेतिया
फॅक्टरी गेट 23
24
फॅक्टरी गेट निसरपुर
25
फॅक्टरी गेट भड़गोन
फॅक्टरी गेट 26
टेमली
27
मल्फा
फॅक्टरी गेट
फॅक्टरी गेट 28
मोरतलाई
कुल गन्ना आच्छादित रकबा
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
श्री दुर्गा खांडसारी ( शुगर ) मिल्स, मेन्दराना पो. कानसुल, तह. पानसेमल, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश पानसेमल तहसील में गन्ना आच्छादित क्षेत्र की सूची
गन्ना आच्छादित रकबा ( हेक्टर में )
योग (6) जड़ी गन्ना (4)
बोया गया गन्ना ( नया ) (5)
17.20 14.40
2.80
4.40
13.00
17.40
4.50
8.10 3.60
15.00
39.00 24.00
9.00
25.60 16.60
33.40 9.00
24.40
22.90
48.30 25.40
49.00 30.40
18.60
81.60 42.80
38.80
0.00
4.40 4.40
0.00
3.40
2.40 0.00
2.40
3.40
41.20
11.80
29.40
2.20
7.20 5.00
0.00
3.00
3.00
2.20
1.20
1.00
53.80
24.60
29.20
23.40
47.40 24.00
34.80 10.40
24.40
69.20
27.40
41.80
5.20
1.20
4.00
64.80 42.40
22.40
176.20
333.00 156.80
80.80 35.60
45.20
32.60
69.40 36.80
4.80
2.80
7.60
5.20
11.80 6.60
20.60
38.60
59.20
1220.40 623.40
597.00 210
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2013
क्र. गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 2013-14-576 .- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु जवाहरलाल नेहरू सहकारी शक्कर कारखाना सरबर देवला जिला खरगोन, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : -
जिला/तहसील (2) क्र. (1)
1
खरगोन/कसरावद 2
खरगोन/खरगोन
खरगोन/गोंगवा 3
4
खरगोन/सेंगवा 5
खरगोन/भीकनगांव 6
खरगोन/झिरन्या 7
खरगोन/भगवानपुरा 8
खरगोन/महेश्वर 9
खरगोन/बड़वाह 10
खण्डवा/पुनासा क्रय केन्द्र (3)
ग्रामों की संख्या (4)
क्षेत्र (हेक्टेयर ) (5)
56
1353.094 कसरावद
59.057
4
खरगोन
गोंगवा
12
109.304
1
सेंगवा
2.178
53.588
9
भीकनगांव
3
2.356 झिरन्या
2
26.372 भगवानपुरा
महेश्वर
37
699.963
42
277.981 बड़वाह
20
78.948 पुनासा
186
. 2654.833 योग
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
अ. क्र. गन्ना ग्राम का नाम
(2)
(1)
1
कसरावद
2
मोगांवा
3
ब्राम्हणगांव
दोगांवा
4
5
ककरियाव
6
बड़गांव
7
कठोरा ( माकडखेडा)
माकडखेडा
8
9
सायता
10
नावडाटोडी
11
बोथू
12
छोटी कसरावद 13
भीलगांव
14
डोंगरगांव
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो . प्रासे. सोसायटि लि. खरगोन यूनिट सरवर देवला, तह. कसरावद, जिला खरगोन विकासखण्ड कसरावद, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी
रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
(6) रोपा (3)
जड़ी (4)
योग (5)
49.032
64.381
113.413
23.717
42.623
66.340
6.660
14.623
7.964
3.040
0.000
3.040
7.417
4.340
11.757
28.960
55.964
27.004
42.777
22.182
20.595
152.215
70.518
81.696
72.923
35.425
37.498
3.101
0.834
3.935
45.648
79.615
33.968
0.000
3.870
3.870
42.915
30.563
12.352
10.923
8.571
19.494 भाग 1 ]
211 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
(2)
(1)
15
बालसमुद
16
ढालखेड़ा
17
काटकुर
18
साटकुट
19
पागाखेड़ी
20
सलीमपुरा
21
बामंदी
22
महाराजखेड़ी 23
खलसाटक 24
सरवरदेवला 25
मिर्जापुर
26
बहादरपुरा
27
पिपलई
28
बोरावा
29
धरमपुरी
30
भनगांव
31
कवडी
32
अहिल्यापुरा 33
करोंदिया
34
गोपालपुरा
35
ओझरा
36
सावदा
बिठेर
37
38
चंदनपुरी
39
उटावद
40
उमरिया
41
सोनखेडी
42
सतवाडी
43
बोरगांव
44
मुलठान
45
कमोदवाडा 46
मदरानिया
47
रहडकोट
48
बलकवाडा
बसलाय
49
50
बामखल
51
टिगरियाव
52
कोगावा
53
अमलाथा
54
लेपा
55
नहारखेड़ी
ससाबड
56
योग .
(6) (3)
(4)
(5)
16.842
37.040
20.198
12.623
20.490
33.113
0.725
0.000
0.725
4.457
0.874
5.332
0.563
2.567
3.130
0.000
0.968
0.968
0.000
0.579
0.579
0.000
1.174
1.174
1.883
7.202
5.320
20.555
76.304
55.749
0.000
4.996
4.996
0.000
1.308
1.308
0.000
1.364
1.364
17.502
13.057
30.559
4.409
6.834
2.425
27.717
15.672
12.045
0.000
2.101
2.101
3.146
9.057
5.911
3.696
0.000
3.696
9.502
5.522
15.024
4.097
5.551
9.648
0.000
6.093
6.093
1.356
3.802
2.445
6.700
6.162
0.538
27.980
27.846
55.826
10.016
0.000
10.016
0.000
4.040
4.040
2.239
2.595
0.356
3.372
0.000
3.372
0.000
0.854
0.854
0.000
2.206
2.206
4.077
5.016
0.939
0.960
0.364
1.324
0.000
0.960
0.960
1.619
0.000
1.619
0.000
0.441
0.441
4.077
19.563
15.486
12.401
4.555
16.955
214.020
118.11
95.911
3.769
18.231
14.462
10.397
2.992
13.389
5.320
1.324
3.996
1353.094
1013.401
818.956 212
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
[ भाग 1
विकासखण्ड खरगोन, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी
क्र.
गन्ना ग्राम का नाम
रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
(1)
(2)
1
लिक्खी
2
बनार
3
सिनखेडा
डेहरी
4
योग .
(6)
योग (5)
रोपा (3)
जडी (4)
0.000
1.636
1.636
0.000
1.433
1.433
3.150
4.749
1.599
51.239
24.368
26.870
32.121
59.057
28.951
विकासखण्ड गोगावां , जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी
क्र.
गन्ना ग्राम का नाम
रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
(1)
(2)
1
बेजापुर
2
बिलखेड बुजुर्ग
3
दयालपुरा
4
ठिबगांव
5
सुरपाला
6
जामन्या
7
बीड
8
कुकडोल
9
कुम्हारखेडा
10
उमरखली
भसनेर
11
12
देवली
योग ..
(6) रोपा (3)
योग (5)
जड़ी (4)
3.235
16.478
13.243
2.741
4.984
7.725
18.372
0.579
18.951
2.745
0.000
2.745
0.000
4.980
4.980
2.020
0.401
1.619
1.632
2.016
0.385
13.243
18.834
5.591
0.000
0.826
0.826
0.000
13.794
13.794
10.850
5.182
16.032
0.182
4.721
4.903
26.826
82.478
109.304
विकासखण्ड सेगांव , जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी
क्र.
गन्ना ग्राम का नाम
(2)
(1)
1
दशनावल
योग ..
रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
(6) रोपा (3)
जड़ी (4)
योग (5)
0.000
2.170
2.170
2.170
2.170
0.000
विकासखण्ड भीकनगांव, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी
गन्ना ग्राम का नाम
क्र.
(1)
(2)
1
मछलगांव
2
शगुर - भगुर
3
भिकनगांव
रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
रोपा (3)
(6) जड़ी (4)
योग (5)
3.506
1.198
2.308
16.543
17.733
1.190
0.000
0.421
0.421 भाग 1 ]
213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
(1)
(2)
4
बमनाला
5
रेहगांव
6
सिरलाय
7
शक्कर खेडी
8
नुरियाखेडी
9
सेल्दा
योग ..
(6) (3)
(4)
(5)
1.057
0.615
1.672
1.109
2.891
4.000
0.000
2.138
2.138
3.826
6.717
10.543
2.668
1.130
3.798
9.777
2.486
7.291
13.777
53.588
39.810
विकासखण्ड झिरन्या, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी
क्र.
गन्ना ग्राम का नाम
(2)
(1)
1
खोई
2
नानकोडी
3
चेनपुर
योग
रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टर में )
रोपा
जडी
योग
(3)
(4)
(6)
(5)
0.000
1.024
1.024
0.000
0.186
0.186
1.040
1.146
0.105
1.227
2.356
1.130
विकासखण्ड भगवानपुरा, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी
क्र.
गन्ना ग्राम का नाम
(2)
(1)
1
दामखेडा
बाडी
2
योग
रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टर में )
रोपा
जडी
योग
(3)
(6) (4)
(5)
8.166
1.198
9.364
17.008
6.964
10.045
15.130
11.243
26.372
विकासखण्ड महेश्वर, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी
क्र.
गन्ना ग्राम का नाम
(1)
(2)
1
जलकोटा
खराडी
2
3
इटावदी
4
कुडियां
5
माचंदा
महेश्वर
6
7
गांधी नगर
रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टर में )
रोपा (3)
जडी (4)
योग (5)
(6) 59.462
57.798
117.259
33.312
21.425
54.737
8.964
16.109
7.146
2.960
6.381
9.340
3.397
7.595
4.198
37.004
24.020
61.024
0.000
4.045
4.045 214
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
(2)
(1)
8
बबलई
मण्डलेश्वर
9
10
मोगांवा
ठनगांव
11
12
छोटी खरगोन
13
करोदिंया
14
चुन्दडिया
15
सिरस्या
16
चोली
17
धरगांव
18
सुलगांव
19
गोगांवा ( मण्डलेश्वर ) 20
नान्द्रा
21
मातमूर
22
देव पिपल्या
23
उरवाय
24
मोहना
25
गुजर मोहना
26
आशापुर
27
महेतवाडा
28
बडवी
29
पथराड
सोमाखेडी
30
31
चिकली
32
कतरगांव
बंडेरा
33
34
होदडिया
35
कवाणा
36
चिराखान
37
भुदरी
योग ..
[भाग 1 (4)
(3)
(5)
(6) 0.000
0.883
0.883
26.065
11.150
14.915
0.757
0.000
0.757
1.571
1.045
2.615
26.433
17.227
9.206
2.806
1.628
1.178
0.000
1.259
1.259
0.000
1.138
1.138
5.680
5.700
11.381
17.490
24.449
41.939
21.109
16.773
37.883
8.385
15.283
6.899
19.887
39.437
59.324
13.437
9.182
22.819
7.008
8.684
1.676
4.818
16.089
11.271
2.648
1.575
4.223
2.785
1.105
1.680
0.000
0.717
0.717
17.660
13.490
4.170
8.012
4.356
12.368
10.70
11.85
22.547
1.567
8.348
9.915
0.947
0.000
0.947
2.332
6.101
8.433
5.385
9.449
14.834
2.012
2.012
4.024
8.664
16.381
25.045
0.000
1.348
1.348
18.263
29.850
11.587
341.215
699.963
358.749
विकासखण्ड बड़वाह, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी
क्र.
गन्ना ग्राम का नाम
(2)
(1)
1
नई बेहगांव
2
बेहगांव
3
पाडयाघटखेड़ी
4
पिटाम्बली
रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टर में )
रोपा (3)
जडी (4)
योग (5)
(6) 3.320
7.870
11.190
0.830
0.830
0.000
0.000
2.429
2.429
5.316
9.377
14.692 215 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
(3)
(1)
(2)
(4)
(5)
(6) 5
15.028
10.247
25.275
कोदयाखेडी
0.000
2.486
2.486
6
कुम्भिया
7
2.850
बफलगांव
2.947
5.798
4.101
3.733
7.834
8
अमलाथा
2.972
6.887
9
3.915
मुरल्ला
0.385
10
0.000
0.385
सेमरला
11
3.704
1.215
4.919
भोराई
5.765
3.615
12
बावडी खेडा
2.150
5.559
0.000
5.559
13
पालसूद
4.838
14.753
14
नांदिया
9.915
33.866
12.069
21.798
अस्तरिया
15
0.000
0.717
0.717
16
खोडी
17
3.656
0.000
3.656
टोकी
0.000
18
4.915
4.915
सिरलाय
0.000
1.121
1.121
अगरवाडा
19
20
0.000
1.522
1.522
बागफल
0.000
1.138
21
1.138
कोगावां
3.206
4.866
22
8.073
नरसिंगपुरा
5.267
11.389
23
6.121
रतनपुरा
0.000
6.283
6.283
24
कपास्थल
5.777
1.028
6.806
25
बोधगांव
3.858
6.130
26
बासवा
9.988
1.024
1.595
2.619
भोकर नाला
27
1.385
1.453
2.838
28
ढकलगांव
8.769
29
5.170
3.599
लोंदी
3.227
0.000
30
3.227
मर्दाना
7.482
21.559
31
14.077
बडूत
0.000
32
4.130
गवल
4.130
0.000
4.154
33
बावनी
4.154
0.000
1.077
1.077
34
जूनापानी
0.000
1.219
35
1.219
रूपखेडा
13.267
19.668
खनगांवखेडी
36
6.401
0.000
1.611
1.611
37
सनावद
0.518
0.000
0.518
38
खगवाडा
2.927
0.000
39
2.927
भुलगांव
1.717
1.717
40
मलगांव
0.000
0.227
2.919
3.146
41
बांगरदा
0.526
42
0.000
0.526
कोटल्यिाखेड़ी
277.981
151.947
126.032
योग ..
216
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
कार्यालय , कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी , जिला शहडोल मध्यप्रदेश
क्रमांक/भू-अर्जन/2013 ,
संशोधन
शहडोल, दिनांक 31 दिसम्बर 2013 क्र. 16-बी- 121-2013-14 - मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक 16- बी- 121-2013-14 दिनांक 11 दिसम्बर 2013 जिसका प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र " में दिनांक 13 दिसम्बर 2013 को हुआ है के प्रथम पैरा को निम्न संशोधन अनुसार पढ़ा जावे.
अधिसूचना दिनांक 11 दिसम्बर 2013 में प्रकाशित पैरा अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम छाता तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम लालपुर तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन , केबल एवं डक्ट बिछाई जावे.
शेष प्रकाशन यथावत माना जावे.
संशोधन
संशोधित पैरा
अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम छाता तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम लालपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जावे .
क्र. 18- बी - 121-2013-14 - मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक 18- बी-121-2013-14 दिनांक 11 दिसम्बर 2013 जिसका प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र " में दिनांक 13 दिसम्बर 2013 को हुआ है के प्रथम पैरा को निम्न संशोधन अनुसार पढ़ा जावे.
अधिसूचना दिनांक 11 दिसम्बर 2013 में प्रकाशित पैरा अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जावे.
शेष प्रकाशन यथावत माना जावे.
संशोधित पैरा
अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जावे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.
217
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्वविभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 17 दिसम्बर 2013
क्र. 8683 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.61 सिवनी सिवनी डूण्ड़ासिवनी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन का निर्माण हेतु.
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे , नागपुर.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 8685- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला
क्षेत्रफल अर्जित रकबा तहसील/ रा.नि.म.
(हे. में)
(3)
(4) (1) (2)
0.16 सिवनी सिवनी डोली छतरपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन का निर्माण हेतु.
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .
218
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
क्र. 8686- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.म.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(4)
(3)
(2)
(1)
1.65 सिवनी
सिवनी
कछबाड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन का निर्माण हेतु.
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , सिवनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 17 दिसम्बर 2013
भू-अर्जन- प्र.क्र . एफ. -10- पत्र क्र. 582- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)
(4) 0.010
(3) रजौला
(1) सतना
(2) मझगवां
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
विभाग, सतना (म. प्र. ). (5) कार्यपालन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी चित्रकूट मंदाकिनी नदी संरक्षण योजना अन्तर्गत संपबेल निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
219
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 24 दिसम्बर 2013
क्र. 15696 - भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
जिला
भूमिकाविवरण ग्राम का नाम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
(3)
धार
0.030
बदनावर
बदनावर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
बागेड़ी तालाब की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 1 , धार.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दतिया, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
क्र. 05 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
तहसील/ तालुक
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
(3)
1.45 दतिया बाजनी
दतिया
(6) (5)
खर्राघाट मध्यम सिंचाई नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्टीब्यूटरी संभाग क्र. 9, दतिया (म. प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
220
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
क्र. 06 -अ 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील/तालुक नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(3) लरायटा
(4) 4.14 (1) दतिया
(2) दतिया
( 2)
(5)
(6) खर्राघाट मध्यम सिंचाई नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , राजघाट डिस्टीव्यूटरी संभाग क्र. 9, दतिया ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 07 - अ 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4) 3.18 (2) दतिया
(3) डगरई
(1) दतिया
(2)
(6) (5)
खर्राघाट मध्यम सिंचाई नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्टीव्यूटरी संभाग क्र. 9 , दतिया (म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 08- अ 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील /तालुक नगर/ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(4) 3.12 दतिया
(3) दीवानकी रूंद
(2) दतिया
(6) (5)
खर्राघाट मध्यम सिंचाई नहर के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री , राजघाट डिस्टीव्यूटरी संभाग क्र. 9 , दतिया (म. प्र. ) .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
221
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
क्र. 09 - अ 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4) 4.13 (2) दतिया
(1) दतिया
(3) चितुवां
( 2)
(6) खर्राघाट मध्यम सिंचाई नहर के निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , राजघाट डिस्टीव्यूटरी संभाग क्र. 9 , दतिया ( म. प्र. ) .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
क्र. 1891 - भू- अर्जन- 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील/ तालुका
खसरा नंबर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
भू- अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकवा
(हेक्टर में)
(4) (2) करैरा
(3) अम्बारी
(1) शिवपुरी
225 0.40 527 0.05 242 0.04 166 0.13 103/1 0.98 463 0.01 352 0.03 353 0.07 354 0.04 कुल योग ..1.75
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 , दतिया (म.प्र. ) .
बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना कासना नाला तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
क्र. 1892 - भू- अर्जन - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील/ तालुका
लगभग अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल
अर्जित हेतु
प्रस्तावित क्षेत्र
(हेक्टर में )
(2) (3)
(4) (1)
0.10
829/मिन. 1 करैरा सलैया
शिवपुरी
0.01
831
832
0.05
0.15
833
0.01
871
0.05
872/मिन . 1
0.05
872/मिन. 2
873
0.02
0.06
1217
1218
0.05
1219
0.03
0.09
1220
1232
0.08
0.04
1233
0.04
1234
1244
0.03
0.06
1245/1
0.04
1246/2
0.09
1247/2
0.08
1248
0.08
1250
0.02
1256
0.10
1257
1258/1
0.03
0.02
1294
1296
0.13
1297
0.19 1.70
कुल योग ..
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शिवपुरी , जिला शिवपुरी ( म.प्र. ) .
महुअर मध्यम परियोजना की बायीं तट नहर की उपशाखा क्र. 8 , एल. के निर्माण कार्य हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
223
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 30 दिसम्बर 2013
पत्र क्र. 1485 - भू- अर्जन- तेंदूखेड़ा - 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3)
(1)
दमोह
(2) जबेरा पौंड़ी महराज सींग चौपरा चौबीसा
(4) 2.73 0.27 योग .. 3.00
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह.
(6) करारिया जलाशय योजना डूब बांध , स्पिल चैनल एवं नहर क्षेत्र हेतु शेष मुआवजा भू-अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
पत्र क्र. 1486 - भू-अर्जन तेंदूखेड़ा - 2013-14 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : - तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
3.95 (2) जबेरा
(1) दमोह
3.52
(3) बड़ेरा भजिया सूरजपुरा सुनवराह सुनकड़
(4) 4.27 0.05 0.70 योग .. 12.49
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, दमोह.
(6) बड़ेरा जलाशय योजना डूब बांध, स्पिल चैनल एवं नहर क्षेत्र हेतु शेष मुआवजा भू-अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
224
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
पत्र क्र. 1487 - भू- अर्जन तेंदूखेड़ा - 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) दमोह
(2) तेंदूखेड़ा
(3) अमवाही बादीपुरा रामादेही
(4) 9.93 0.08 0.64 योग .. 10.65 (2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह ( म.प्र.) .
(6) अमवाही जलाशय बांध एवं नहर हेतु.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेंदूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 30 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 01 - अ - 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
बांई
1.948 सीहोर नसरुल्लागंज
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की बांई उपनहर.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
प्र. क्र. 2 - अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
0.327 नसरुल्लागंज बोड़ी
सीहोर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना कीगोपालपुर वितरिका की बड़खेड़ी उपनहर.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 03- अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) (2)
(1)
0.962 नसरुल्लागंज गोपालपुर
सीहोर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना कीगोपालपुर वितरिका की कुमनताल उपनहर.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 04 - अ- 82-2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
(4) 0.998 नसरुल्लागंज इटारसी
सीहोर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना कीगोपालपुर वितरिका की इटारसी उपनहर.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
प्र. क्र. 05- अ - 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
1.628 नसरुल्लागंज गोपालपुर
सीहोर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना कीगोपालपुर वितरिका की इटारसी उपनहर.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 06 - अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (1)
(2) (3)
0.771 नसरुल्लागंज गोपालपुर
सीहोर
(2)
अनुसूची
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना कीगोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर-2.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 07- अ - 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
0.652 नसरुल्लागंज कुमनताल
सीहोर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना कीगोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर-1 .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
227
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
प्र. क्र. 08 - अ-82-2013-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
(1)
3.197 नसरुल्लागंज सुकरवास
सीहोर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की डोभा उपनहर.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 09 - अ- 82-2013-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4)
(3)
(1)
2.577 नसरुल्लागंज वासुदेव
सीहोर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की गिलहरी उपनहर.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 10 - अ- 82-2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) (1)
1.409 नसरुल्लागंज इटावा कलां
सीहोर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की इटावा कलां उपनहर.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
228
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
[भाग 1 प्र. क्र. 11 - अ- 82-2013-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1) (2)
3.485 नसरुल्लागंज
सीहोर
बरखेड़ी
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.
घोघरा मध्यम परियोजना कीगोपालपुर वितरिका की बरखेड़ी उपनहर.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 1 जनवरी 2014
प्र. क्र. 1 - अ-82 - वर्ष 2013-14- भू-अर्जन-30 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(3)
(4) (1)
कोलगांव
11.776 बैतूल बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , संभाग क्रमांक-2, बैतूल .
कोलगांव जलाशय , स्पील चेनल एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
भाग 1 ]
229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
प्र. क्र. 2 - अ-82 - वर्ष 2013-14- भू-अर्जन-31 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1) (2)
गोराखार
7.177 बैतूल बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कोलगांव जलाशय एवं स्पील चेनल निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , संभाग क्रमांक-2 , बैतूल .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
प्र. क्र. 3 - अ- 82 - वर्ष 2013-14 - भू-अर्जन-32 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(4) (1)
17.509
मुचगोहान
बैतूल बैतूल
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , संभाग क्रमांक-2 , बैतूल .
कोलगांव जलाशय , स्पील चेनल एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
230
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 16 दिसम्बर 2013
क्र. भू- अर्जन-20 ( अ -82 ) 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
खसरा नंबर तहसील/ तालुका
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(1) डिण्डौरी
(4) 988में से (2) डिण्डौरी
(3) खरगहना प. ह.नं. 161
(6)
(7) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी .
(5) 0.72 0.72
पूरक प्रस्ताव खरगहना जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.
(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , छबि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 17 दिसम्बर 2013
क्र. 8684 - जि.भू.अ. - 2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम/प.ह.नं./ रा.नि.मं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(4) (1)
(3)
सिवनी घंसौर
अशासकीय भूमि 3.77
बिनेकी कला 24/कहानी
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड ग्राम बरेला तहसील घंसौर जिला सिवनी.
झाबुआ पावर लिमिटेड ग्राम बरेला में पावर प्लांट निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
231
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन , दिनांक 31 दिसम्बर 2013
क्र. 740- भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र. 02-अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(2)
(1)
0.813
भीकनगांव रूखड़िया
खरगोन
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) खरगोन.
एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 738 - भू- अर्जन- 2013-प्र.क्र. 03-अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(3)
(1)
(2)
(4)
2.668
खरगोन भीकनगांव रोड़िया
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) खरगोन.
एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
232
क्र. 739- भू- अर्जन- 2013 -प्र.क्र. 04-अ- 82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमिका वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (1)
(2)
2.787 खरगोन भीकनगांव उमरिया
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) खरगोन.
एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ /प ) खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 737 - भू- अर्जन- 2013- प्र.क्र. 06-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) (2)
(1)
(3)
2.452 खरगोन कसरावद खेड़ीबुजुर्ग
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) खरगोन .
एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
233
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 23 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 05-ए- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सांर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील- सिलवानी
(ग ) ग्राम- सनाईदार, नगपुरा , प्रतापगढ़ , मरहेठी, फूलमार, छीद देवरी , कालुआ, बिघर्रा , बीकलपुर, परासिया.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 34.165 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
कुल रकबा (हेक्टर में)
अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में )
(2)
(3) (1)
ग्राम-सनाईदार
0.21
1.910
278, 287/1
1.198
0.15 278, 287/2
0.3
2.153
278, 287/4/2
0.468
2.354
280
0.906
0.03 281
0.09
1.214
278, 287/3
1.248
9.735
योग ..
ग्राम-नगपुरा
0.03
0.894
18
0.096
1.056
14
0.078
0.749
13/1
0.270
2.072
6
0.03
0.158
137, 225/137
0.042
1.263
45
0.078
2.614
177 मे से
0.27 178
2.671
0.03 15/2
0.333
0.531
0.12 155
0.078 13/2
0.518
(2)
(3) (1)
0.3675
3.380
159
0.39 169
3.161
0.12
0.518
173
0.009
0.121
152
0.108
1.104
20
0.048
0.202
154
0.01875
0.198
138
0.12
0.470
129/2, 143/2
0.18
2.221
87/1
0.108
2.023
67/1 , 1/2
2.023
0.114 67/1/2
0.06
0.210
82/2
0.102
1.189
79/1
0.108 230/21
0.405
0.3675
5.787
49
0.27
1.513
171
0.15
4.046
172मे से
0.144
2.715
174
0.27
0.401
175
0.18
4.047
202/2
0.36 200/1
2.833
0.3 182/1 मे से
9.154
0.048
0.198
156
0.009
0.048
153/1
0.009 153/2
0.049
2.201
0.15 183
0.03
0.101
136
0.27
2.426
116
0.06 118 मे से
1.619
0.21
5.695
110, 111
0.495 85
6.548
0.12
1.412
82/1
0.12
4.112
80
0.12
1.205
79/2
0.09
2.741
83मे से
6.477 योग .. 91.282
ग्राम-प्रतापगढ़
0.144 14
1.291
0.06
1.971
16
0.108 212
0.849
0.06
0.632
211
0.09 54
0.713
0.252 65
1.983 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
234
(3)
(2)
(1)
0.09
7.709
64
0.09
1.967
23
0.048
0.356
43
0.102
0.910
24
1.424
0.132 25
0.012 86
0.283
0.18
1.769
82मे से
0.03
0.330
210
1.777
0.21 183
0.168 182मे से
5.335
0.612
8.220
181
0.132
2.379
180/2
0.21
2.380
180/1
0.108
1.473
174, 175
0.048 173
0.150
0.009
0.061
169
0.03
0.121
165, 166
0.902
0.102 83
0.084
2.055
176
0.048
2.630
177, 178, 179 मे से
0.458
0.15 41
0.18
1.942
42
0.108
1.659
51
0.12
0.910
66
0.03
0.765
84
0.015
1.212
56
0.769
0.09 11
0.162
3.059
13
0.12
1.149
281/14
4.134 योग .. 61.593
ग्राम-मरहेढ़ी
0.012
1.392
101
0.228
1.311
77
0.048
2.069
80
2.274
0.204 79
0.009 70/1
1.738
0.12
1.967
69
0.809
0.16875 67
0.12
1.064
65
0.012
1.777
66
0.018 57
1.303
0.3 58
2.246
4.083
0.24 19
(2)
(3) (1)
0.009
0.045
103
0.09
0.866
105/2
3.219
0.24 100
0.018
1.740
99
0.009 70/2
1.740
0.0117
1.681
64
0.072 56
2.762
1.929 योग .. 34.086
ग्राम-फूलमार
0.12
0.405
14/2, 13/1 ,
13/2, 14/5
0.18
1.647
2/3 , 11/2 , 12/3 , 14/6
0.084
1.214
9/1 , 12/6 , 15/3 ,
16/4, 2/1/4
0.075
1.889
111/2/3
0.09
2.789
76/2/1
0.09
2.023
76/2/2
0.045
1.339
81
0.015
0.190
80
0.12 107
2.092
0.075 83
0.833
0.15
2.804
84
0.06
0.534
76/1
0.12
3.100
70/2
0.075
2.121
70/1
0.18
2.420
170
0.12 176
2.383
0.12
0.862
177
0.06
0.785
208/176
0.3
2.283
175
0.084
2.023
9/1, 12/6, 5/3 ,
16/4, 2/1/5
0.075 111/2/2
1.888
0.072
0.474
198
0.09
0.566
200
0.24
0.740
2/3, 3/2 , 4/2 ,
13/3, 14/8
0.084
1.619
16/4, 2/1/5 ,
9/1, 12/6
0.084
1.214
9/1 , 12/6 , 15/3 ,
16/4, 2/1/8
0.084
1.214
9/1 , 12/6 , 15/3 ,
16/4, 2/1/9 235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
9/1, 12/6, 15/3 ,
0.084
1.214
16/4, 2/1/10
0.084
2.023
9/1 , 12/6 , 15/3, 16/4, 2/1/37
0.084
1.000
9/1 , 12/6 , 15/3 , 16/4 , 2/1/35
0.084
1.214
9/1 , 12/6 , 15/3 , 16/4 , 2/1/38
0.084
1.144
9/1 , 12/6 , 15/3 , 16/4 , 2/1/39
9/1 , 12/6,
0.084
1.000
15/3 , 16/4 , 2/1/40
0.084
1.214
9/1 , 12/6 , 15/3 , 16/4 , 2/1/41
0.084
1.000
9/1 , 12/6 , 15/3 , 16/4 , 2/1/42
9/1, 12/6
0.084
1.000
15/3 , 16/4 , 2/1/43
0.084
1.000
9/1, 12/6, 15/3 , 16/4 , 2/1/44
0.084
1.214
9/1, 12/6 , 15/3 , 16/4 , 2/1/45
1.000
0.084 9/1 , 12/6 , 15/3 , 16/4 , 2/1/46
0.084
1.214
9/1 , 12/6 , 15/3, 16/4 , 2/1/47
0.084
1.000
9/1 , 12/6 , 15/3 , 16/4 , 2/1/48
0.084
1.000
9/1 , 12/6 , 15/1 , 16/4 , 2/2/1
0.45
8.083
181
0.24
2.501
188
2.809
187
0.018
0.33 185
2.651
0.48
11.281
196
0.045
1.522
179
1.889
0.09
0.045
2.983
82
0.045
1.149
79
0.15 69
3.631
0.72 169 मे से
8.031
6.765
105.218
योग ..
(3)
(2)
(1)
ग्राम-छींद देवरी
5.285
0.186 92मे से
0.285
6.783
91/1
0.405
0.108 91/2
0.33 87
2.719
2.055
0.192 99
0.09
0.729
105
7.042
0.4125 187/104 मे से
0.192
5.525
125
0.045 124
0.938
0.12
12.736
126मे से
44.217
1.961 योग ..
ग्राम-कोलुआ
0.27 63/1/1/1/2
6.525
0.258
4.452
63/2
0.303
4.622
40
2.566
0.315 34
0.27
1.196
33
0.138
2.582
17/1
0.15
2.582
17/2
0.072 16
0.417
1.776
24.942
योग ..
ग्राम - पठा कला
0.089
0.048 154/1/2
0.075 156/1/1/2
1.360
0.12
15.300
154/1/1
0.21 154/2
1.907
0.048 154/3
0.289
0.015
1.530
154/1/1
2.477
0.15 150
0.048 49
0.316
0.015 45
1.096
1.720
0.39 44
0.21
2.740
43/1 मे से
0.015
2.740
43/1
0.15
3.253
155
3.824
0.39 152मे से
0.06
0.429
151
0.24 32मे से
9.862
0.12 48
1.137
1.720
0.27 37/1/2
0.048 37/1/1
4.533
0.18 168 मे से
1.770
1.226
0.02 118/2 236
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
(3)
(2)
(1)
0.05
1.422
118/3
0.19
2.448
137मे से
8.365
0.08 140में से
8.984
0.12 141
0.02
1.659
133/1/1
0.036
1.933
167मे से
0.12
7.149
47, 46
0.084
1.696
43/2
1.137
0.06 142
0.06
1.509
50
0.124
2.508
26/1
0.056
2.023
53/2
3.367
0.09 53/1
10.445
0.174 27मेसे
1.295
0.11 25/1
115.258
4.196 योग ..
ग्राम-बिघर्रा
0.21
2.027
105
0.168
2.464
9/1, 10
0.06
0.809
94/2/1/1
0.21
0.696
96/2
0.222
2.023
106/3
0.06
0.607
106/4/1
3.274
0.06 127/1/1/107
1.619
0.072 112/2
0.108
3.569
112/1
111 , 124, 111 , 125 ,
0.21
0.109
113/2
2.460
0.096 9/2, 10
0.018
0.405
106/2
0.09
1.619
111/6/1 , 124/111/6/1 ,
125/113/6/1
1.584
21.681
योग ..
ग्राम-बीकलपुर
0.015
3.120
105/2
0.06
2.653
114/2 , 115 , 116/2
2.653
0.075 114/3
0.688
0.063
2.371
0.036 106
0.105 104
2.525
0.042
1.150
93
4.884
0.111 102
(3)
(2)
(1)
0.138
3.812
100/3/1/1
0.015 100/3/4
2.411
0.09
5.929
99
0.114
5.665
130/1
0.066
4.252
95, 96/2
0.105
2.918
96/1
0.009
2.586
92
1.631
0.165 49
0.252
1.315
50, 51
0.628
0.084 52
0.559
0.072 46/1/2/1/2
0.06 46/1/2/1/1
1.926
2.428
0.09 46/1/1
0.15
1.502
41
0.761
0.072 36
1.989
58.367
योग ..
ग्राम-परासिया
1.666
0.08 65
0.06
0.409
66
1.602
0.14 54
0.08 151
0.312
0.951
0.08 152
0.04 153
0.360
0.04 144
0.332
140
0.219
0.032
0.008
0.065
139
0.04
1.509
168
1.866
0.12 166
0.09
1.214
394/140
0.08
0.553
143
0.008 264
0.150
0.006 355
0.036
0.16
2.444
281, 282मे से
0.28
5.605
250, 251 मे से
0.11 357
3.516
0.02
0.239
165
0.09 359
4.201
0.112
1.469
354, 352
0.23 105
2.467
0.2
6.358
103
2.106
35.076
योग ..
34.165 महायोग .. 601.455 237
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नगपुरा- नगझिरी जलाशय की नहर निर्माण.
(3) भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , सिलवानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
रायसेन , दिनांक 26 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 05- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रायसेन
(ख ) तहसील - उदयपुरा
(ग) ग्राम- केवलारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.754 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
कुल रकबा (एकड़ में)
(3)
(2)
(1)
0.040
1.30
63/1/1
1.70
63/2/1
7.50
0.162 64/1
1.89
0.125 66
0.243
6.00
137/1
0.206 138
11.98
3.31
0.081 139/2
0.081
3.31
139/3
9.32
0.202 139/1
0.105
4.11
140/2
0.121 148/1
5.44
0.178
4.00 एवं 1.00
140/3/2एवं 140/3/1
5.00
0.121 148/2
154/1
2.97
0.150
0.259
9.46
170/1
170/2
9.46
0.186
0.170
5.03 एवं 4.46
170/3/1 एवं 170/3/2
0.081
1.08 एवं 2.14
172/1/2 एवं 172/1/2
0.061
0.07 एवं 2.15
172/2/1 एवं 172/2/2
(2)
(3) (1)
3.22
0.061 172/3
0.121 174/1/1/1/1 एवं 1.37 एवं 1.36
174/1/1/1/2
कुल योग .. 2.754 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- जलाशय नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 23 दिसम्बर 2013
क्र. 5720 - भू-अर्जन- 2013 - प्र.क्र. 43- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-
(क) जिला- रतलाम
(ख) तहसील- रतलाम
(ग) ग्राम- कनेरी एवं कलमोड़ा
(घ) क्षेत्रफल-16.900 हेक्टर .
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टर में. )
(2)
(1)
ग्राम-कनेरी की प्रभावित निजी भूमि का विवरण
0.400
383/3
0.070
434/2
1.440
434/6
434/7
1.540 238
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
(2)
(1)
434/8
6.400
0.030
434/22
434/23
0.050
434/33
0.060
0.300
434/34
0.270
434/39
434/40
0.180
434/45
0.360
0.300
434/46
434/47
0.060
434/48
4.300
15.760
कुल रकबा
ग्राम कलमोड़ा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण
0.180
25
0.060
257/3
0.100
257/5/1
0.700
267/3
0.100
267/4/1
कुल रकबा 1.140
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- कनेरी जलाशय योजनान्तर्गत डूब से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,. राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2012-235.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क) जिला- शिवपुरी
(ख) तहसील-पोहरी
(ग) नगर/ ग्राम- रसेरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.160 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.120
135
136
0.250
140
0.290
0.120
141
142
0.120
171
0.010
0.140
172
173
0.060
0.010
174/1
0.010
176/1
0.240
177
218
0.010
0.030
235
0.020
237
0.020
238
245
0.130
0.090
246
788
0.190
789
0.080
790
0.010
0.080
794
795
0.050
0.080
796
योग .. 2.160
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- पच्चीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 26 दिसम्बर 2013
क्र. 11068 - भू -अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( सेमलाबे तालाब के डूब , पाल , वेस्टवीयर एवं नहर के निर्माण में प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- खिलचीपुर
(ग ) ग्राम- पीथापुरा , सेमलाबें
(घ) क्षेत्रफल-15.569 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नं.
(हे. में. ) (2)
(1)
ग्राम-पीथापुरा
163/2/1
0.509
0.509
163/2/2
163/2/3
0.429
163/2/4
0.479
0.509
163/2/5
0.509
163/2/6
0.509
163/2/7
0.509
163/2/8
0.509
163/2/9
0.509
163/2/10
0.509
163/2/11
0.509
163/2/12
163/2/13
0.509
0.509
163/2/14
0.209
163/2/15
0.310
163/2/16
163/2/18
0.230
0.160
163/2/20
163/2/22
0.101
(2)
(1)
0.064
163/1/1
163/9/1
0.290
163/9/2
0.518
1.218
163/1
1.400
163/1/3
159
0.608
150
1.348
0.518
152
0.100
141/2
योग
14.090
ग्राम-सेमलाबें
14/1
0.060
0.060
14/2
0.060
14/3
14/4
0.060
0.060
14/5
0.060
14/6
0.060
14/7
14/8
0.060
14/9
0.060
0.060
14/10
0.040
19/1
19/2
0.040
0.040
19/3
0.040
19/4
0.040
19/5
17
0.036
योग 0.836
ग्राम-बावड़ीबेह
157
0.113
0.352
158
0.166
197/164
0.012
198/164
योग .. 0.643 महायोग 15.569
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.- सेमलाबें तालाब के डूब , पाल, वेस्टवीयर एवं नहर के लिये अर्जित की जाने वाली प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
240
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
क्र. 11070- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील - खिलचीपुर
(ग ) ग्राम- रूपाहेड़ा, आम्बावेह
(घ) क्षेत्रफल-2.915 हेक्टेयर
सर्वे नं.
रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
ग्राम-रूपाहेड़ा
0.020
106/4/1
108/1
0.048
0.165
0.094
98/1
0.480
223/1/1
0.030
240
0.405
83
0.024
192
106/2
0.033
0.060
106/3/1
0.055
110/2/1
0.080
247/1
0.250
343/223
0.305
210/1
0.024
190
104/3/1
0.100
0.045
106/5/1
0.012
99
0.020
223/2
0.165
350/223/1
0.160
211/1
0.089
221
योग .. 2.664
(2)
(1)
ग्राम- आम्बाबेह
85/6
0.251 योग महायोग . 0.251 2.915
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.- रूपाहेड़ा तालाब की पाल डूब के निर्माण में प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 11074- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- खिलचीपुर
(ग) ग्राम- कछोटिया
(घ) क्षेत्रफल-7.225 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.620
668
0.239
795
0.137
799/1
0.092
799/3/1
0.045
799/4
0.091
799/7
0.044
802/3
0.044
802/5
805
0.077
808
0.053
0.053
811 241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.031 813/1
919/4/1
0.100 921/1
0.158
0.075 922/1
0.019 924/1/1
0.150 930/1/2
0.037 924/3
0.050 925/2
815/1
0.032
0.176 418/2
801
0.101
0.214 796
0.068 799/2/1
0.091 799/3/2
0.046 795/5
802/1
0.045 802/4/1
0.045
0.684 803
0.052 806
0.053 809
0.051 812/1
0.150 919/2
0.100 919/4/2
921/2
0.158
0.107 923/1
0.230 930/1
0.038 924/2
924/4
0.037
0.030 813/2
0.063 814/2
0.065 816
800
0.125
0.239 797
0.069 799/2/2
0.091 799/3/3
0.091 799/6
0.044 802/2
0.045 802/4/2
0.065 804
0.032 807/1
810
0.065
0.010 812/2
919/3
0.250
0.100 919/4/3
(2)
(1)
922/2
0.075
0.107
923/2
924/1/2
0.019
0.415
930/2
0.050
925/1
0.065
814/1
0.033
815/2
0.065
819
0.109
817
820
0.036
0.036
821
0.065
822
0.176
818/1
7.225
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- कछोटिया तालाब के डूब, पाल एवं वेस्टवीयर में अर्जित की जाने वाली प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 11076- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( गोकुलपुरा तालाब के वेस्टवीयर में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील - राजगढ़
(ग) ग्राम- बांसखेड़ा
(घ) क्षेत्रफल-2.932 हेक्टेयर.
सर्वे नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
वेस्टवियर में प्रभावित भूमि
421/27
0.500
0.253
257/1 242
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
(2)
(1)
0.329
271
421/8
0.300
0.500
256
0.300
269/2
0.200
421/34
257/2
0.300
270
0.250
योग : 2.932
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- गोकुलपुरा तालाब के वेस्टवीयर में प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 11078 - भू - अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- राजगढ़
(ग) ग्राम- बड़लावदा
(घ) क्षेत्रफल-6.113 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नं.
(हेक्टर में )
(2)
(1)
बांध में शेष प्रभावित भूमि
0.039
414/1
0.050
417/5
0.265
408/1
0.433
476/2/2
0.034
414/2
0.380
408/3
0.016
414/3
402
0.250
0.531
404
0.164
405
(2)
(1)
0.016
406/1
456/2
0.150
406/2
0.136
0.044
407/1
0.250
476/1/2
0.405
476/1/3
0.500
476/1/4
476/1/5
0.101
0.150
476/1/6
0.500
456/3/2
0.020
453/2/2
0.038
416/2
408/2
0.380
0.380
401/2
407/2
0.180
0.181
407/3
0.020
453/1/2
0.500
476/1/1
6.113
योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- बड़लावदा तालाब में शेष प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 11080- भू - अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील- खिलचीपुर
(ग) ग्राम- रूपाहेड़ा
(घ) क्षेत्रफल-2.025 हेक्टेयर .
सर्वे नं.
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.048
106/2 243
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.125
126
0.036
128/2
0.220
165/7/2
0.130
164/2
107/1
0.084
128/1
0.012
165/4/2
0.240
153
0.101
365/165
0.060
107/2
0.084
0.120
127/1
165/5
0.615
0.150
154
2.025
योग :
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- रूपाहेड़ा तालाब की नहर के निर्माण में प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 11082 - भू-अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- खिलचीपुर
(ग ) ग्राम- रूपाहेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.635 हेक्टेयर
रकबा
सर्वे नं.
(हेक्टर में. )
(2)
(1)
70
0.160
0.144
165/14/2
165/4/2
0.463
0.400
165/5
0.090
131/2
(2)
(1)
0.060
132/5
0.130
135/1
0.030
136/2
0.030
145/3
0.056
149/1
0.040
59/5
165/4/1/1
0.448
129
0.030
0.012
131/1
132/6
0.060
0.060
132/4
0.080
146/1/2
0.080
135/2
0.015
135/3/2
149/2
0.032
165/14/1
0.401
165/4/1/2
0.344
0.120
130
0.165
131/3
0.060
132/7
0.080
146/2
0.015
135/3/1
0.030
145/1 , 145/2
3.635
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- रूपाहेड़ा तालाब की वेस्ट वियर के निर्माण में प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 11084- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील- खिलचीपुर 244
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
(ग ) ग्राम- भवानीपुरा पुस्त बेहडीबेह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.001 हेक्टेयर.
रकबा
सर्वे नं.
(हेक्टर में)
(1)
(2)
3.124
24/46, 24/47 , 24/48 , 24/49, 24/50 , 24/51
0.024
24/39
0.200
22
0.065
16
24/38
0.368
0.120
17
14
0.100
4.001
योग :
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- बेड़ीबेह तालाब की पाल, डूब एवं वेस्टवीयर के निर्माण में प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 11086- भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख ) तहसील - खिलचीपुर
(ग ) ग्राम- डालूपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 25.010 हेक्टेयर
सर्वे नं.
रकबा
(हेक्टर में )
(2)
(1)
266/1
0.190
271
0.470
0.202
269
0.146
277/1
(2)
(1)
278/2
0.076
273/1/2
0.531
0.298
275/2
0.070
280/1/4
0.080
261/2/2
0.092
280/1/3
0.265
303/2
302/2
0.093
280/2
0.092
0.093
302/1
0.024
287
0.542
281
268
0.291
0.101
272
0.027
128/2
0.531
273/1/1
0.145
277/2
261/1/1
0.158
279/1/2
0.168
0.336
279/2
0.227
306
303/1
0.265
302/3
0.093
283/3
0.061
0.229
283/4
119/1
0.033
0.239
267
0.228
278/1
0.455
273/2
270
0.380
128/1
0.026
0.297
275/1
0.168
279/1/1
0.069
280/1/2
1.441
284
283/1
0.062
304
0.251
283/2
0.061
0.025
261/4
261/3
0.765
0.510
286/1
0.241
298/1
0.018
301/1
286/2
0.510 245
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.240 298/2
0.076 299/2
0.240 298/3
209/2
0.086
0.114 311/2
297/2
0.020 120/3
0.023 308/3
0.045 209/3
0.170 300/3
0.051 310
0.049 123/3
0.018
0.036 124
0.024 329
0.251 332
0.009 121/2
117/2
0.040 301/1
0.018 123/2
0.018
0.013 125/2
125/5
0.013
0.009 126/3
127/1/2
0.011
0.032 276/3/5
0.028 130/3
0.190 288/1
0.017 123/1
388/3
0.412
0.080 322/2
0.510 286/3
0.017 301/3
0.022 120/2
308/2
0.022
0.115 311/3
0.261 297/3
0.044 120/1
0.050 300/1
0.051 300/4
322/3
0.080 323
0.178 325
0.012
(2)
(1)
330/1
0.051
0.009
121/1
0.040
117/1
121/4
0.009
0.017
123/1
0.018
301/2
0.013
125/3
0.018
126/1
127/2
0.015
0.053
129
0.028
130/2
276/3/3
0.033
322/1
0.079
0.075
299/1
288/3
0.125
0.034
119/2
0.076
299/3
0.017
301/3
0.090
297/1
309/1
0.085
308/1
0.022
311/1
0.150
289/1
0.145
300/2
0.050
305
0.036
0.034
119/3
0.036
122
0.028
118/3
0.251
331
0.040
117/3
0.009
121/3
0.040
117/4
0.075
299/1
125/1
0.013
0.013
125/4
0.009
126/2
0.020
127/1/1
0.028
130/1
0.033
276/3/1
0.029
130/4
276/3/2
0.033 246
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
(2)
(1)
0.012
132
1.010
418/49
0.088
274/1
0.088
274/3
0.028
276/1/1
276/3/4
0.033
0.020
265/1
265/3
0.190
0.028
118/4
53
6.655
0.024
131
0.028
118/2
0.368
264
274/2
0.088
263/1
0.274
276/1/2
0.027
0.139
280/1/1
0.025
265/2
449
0.395
418/51
0.633
7.573
53
0.029
118/1
418/50
3.770
0.088
274/4
0.025
263/2
0.025
263/3
0.027
276/1/3
0.076
161/1
0.070
265/4
0.053
440
10.782
52
योग : 25.010
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- डालूपुरा तालाब के डूब एवं पाल के लिये अर्जित की जानी वाली प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 11088 - भू - अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील-खिलचीपुर
(ग ) ग्राम- दुर्गपुरा , पुरा दुर्गपुरा , पुरा सेंदरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.535 हेक्टेयर
सर्वे नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
ग्राम-दुर्गपुरा
0.008
92/2
0.012
71
0.024
89/1
99
0.024
0.012
124
0.012
101
120/1
0.010
0.030
129/2
137
0.045
0.012
87
0.012
89/2
121/2
0.030
0.024
125
0.036
107
0.015
121/1
0.035
135
0.008
92/1
88
0.024
91
0.018
0.020
98
0.030
129/1
120
0.075
0.068
123
योग : 0.584 247
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
ग्राम-पुरा सेंदरा
35
0.040
36
0.024
0.140
37/1
38
0.012
0.070
37/2
0.024
45
योग : 0.310
ग्राम-पुरा दुर्गपुरा
14/1
0.210
0.005
60/2
60/1/1
0.006
0.042
61
0.060
34
53
0.024
0.005
60/1/2
0.012
63/1
0.023
59
0.045
58
0.005
60/1/3
0.012
63/3
0.012
63/4
0.025
55/1
0.024
64
0.090
55/2
65
0.036
0.005
60/1/4
योग : 0.641 कुल योग : 1.535
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- दुर्गपुरा तालाब की नहर के लिये अर्जित की जाने वाली प्रभावित भूमि हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैयाराजा टी. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2013
क्र. 11308 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
तहसील- सौंसर
(ख)
( ग) नगर/ग्राम-ग्राम-कोदाडोंगरी , बी. -1 . , प.ह.नं. 60/23, ब.नं. 58 , रा.नि.मंडल- सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 07.720 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
(हेक्टेयर में ) (2)
खसरा नम्बर (1)
1
0.299
बेर-3 , पलसा-4
5
0.567
3
बेर -3 , पलसा-4 0.101
बबूल -4 , बेर -7, पलसा-9 2.901
9
महुआ-3 , पाखड़ -1 , पलसा-4, बेर 7
16
0.817
बेर -7, पलसा-2 , महुआ-3
23/1
0.999
सागोन-40 23/2
1.518
24
0.518
सागौन-12
योग .. 07.720
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां-विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष -113 248
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण प्रबंधक, संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 11309- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- सौंसर
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-कोदाडोंगरी, बी.2, प.ह.नं. 60/23 ब.नं. 60, रा.नि.मंडल - सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 19.254 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
[भाग 1 प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
0.753
2
कोठा-1 , कुआ पक्का-1 , वि.पं. - 1 , नीम-1 , सागौन-5
0.506
6/1
0.765
6/2
सागौन-2 , पलसा-1
4.000
8/1
कुआ पक्का-1 , वि.पं. - 1 , सागौन-15, संतरा-22
8/2
1.298
मकान कच्चा-1 , हैंडपंप, सागौन -32
10/1
1.500
1.600
10/2
महुआ -2 , सागौन-98
12
1.822 मकान कच्चा-1 , कुआ पक्का-1 , पि.पं. - 1 , आम-1 , बेर -1 , पलसा-2
0.340
14
संतरा-80
15
0.991
महुआ-3
19/1
0.890
1.000
19/2
सागौन-30
1.500
19/3
19/5
1.500
38
0.393
सागौन-5
44
0.396 सागौन-3
योग . 19.254
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां- मकान-4 , कुआ-3 , हैडपंप 1 , विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-304.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
249
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
क्र. 11310- भू- अर्जन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- सौंसर
(ग) नगर/ग्राम-कोदाडोंगरी दवामी, प.ह.नं. 60/23 ब.नं. 59, रा.नि. मंडल- सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-19.892 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
2/1
1.780 महुआ-2
2/2
1.927- महुआ-3
3
0.210
1.214
22
महुआ-2 , नीम-4, पलसा-6
(2)
(1)
0.627
5
महुआ-6 , आंजन-1
2.254
8/2
0.534
25
6.079
41
महुआ-6 , सागौन-3 नीम-2, रोहन-1
0.516
23
0.405
26
कुआ कच्चा -1 , वि. पं. - 1
27
0.862 कुआ पक्का-1
1.011
28
1.736
30
0.575
37/1
51
0.162
योग .. 19.892
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां- कुंआ-2, विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-36.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड -9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
250
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
क्र. 11311 - भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- छिन्दवाड़ा
(क)
तहसील- सौंसर
(ख )
(ग) नगर/ग्राम-कोदाडोंगरी मालगुजारी, प.ह.नं. 60/23 ब.नं. 57, रा.नि. मंडल -सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 66.854 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
(2)
0.121
30/3
31/3
1.133
0.364
38/1
मकान कच्चा-1 , नीम-1 ,
कुआ-1 , वि.पं.
0.752
39/1
0.696
39/4
0.057
54
0.537
40/3
40/4
0.536 महुआ-1
1.522
42
0.636
51
44
1.154
कुआ कच्चा-1 , वि.पं.1
0.105
50
45/1
0.915
1.198
56/3
58/1
1.011
0.024
60
62
1.619
0.750
67/2
0.490
70/1
70/3
1.843 नीम-1
1.667
71
1.959
73/1
73/2
1.964 कुआ पक्का-1 , वि.पं. आम-2
(2)
(1)
1.070
74/1
1.071
74/2
0.749
76/3
कुआ पक्का-1
0.748
108/2
0.105
88
0.097
90/1
0.405
90/2
0.364
92/3
92/4
0.364
1.619
105/1
कुआ पक्का1 वि.पं.
0.525
105/2
कुआ पक्का-1 , वि.पं. - 1
122/1
1.317
कुआ पक्का-1 , वि.पं. - 1 , संतरा -400
1.214
105/3
कुआ पक्का-1 ,
वि.पं. - 1 , संतरा-150
1.214
105/4
मकान कच्चा-1
1.545
105/7
106/3
0.329
1.234
109
0.915
116/1
कुआ पक्का-1
116/2
1.000
2.473
117
1.947
118
1.214
119/1
120/1
0.742
120/3
0.741
0.202
122/2
0.323
122/3
123/1
2.877
1.518
123/2
124
0.809
1.619
125
1.795
128/1
कुआ कच्चा-1
8.290
130
महुआ-4, नीम-3
131
1.598 251
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
1.971
1.797
132 133
कुआ-1 , वि.पं. योग .. 66.854
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां- मकान-2 , कुआ-11 विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष -562 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 11312- भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील-सौंसर
(ग) नगर/ग्राम-ग्राम-दुधालाखुर्द, प.ह.नं. 61/24 ब.नं. 189, रा.नि.मंडल- सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 96.900 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
2/2
6.175 महुआ-5 , अचार-3, पाखड -1 .
4/1
0.439 महुआ-2 10/1
1.223 आम-2 4/2
0.439 महुआ-2 10/2
1.223 महुआ-2 4/3
0.439 महुआ-2 10/3
1.223 महुआ-1 4/4
0.440 महुआ-2
1.224
10/4
1.169 आम-1 6
1.081 बेर-6 13/1
19/1
2.575 महुआ-3 48/1
0.219 महुआ-2 13/2
1.080 बेर-8, आम -4 48/2
0.218 महुआ-2
0.809
17/1
17/2
1.214 मकान कच्चा- 1, कुआ-1 , वि.पं. 1 , संतरा-500.
1.214
17/3
1.215
17/4
1.821
18/2
2.023 मकान कच्चा-1 19/2
39
2.008 जामुन-1 63
3.206 महुआ-3
0.073
65
51
0.777 कुआ पक्का-1 100
0.518 कुआ पक्का-1 ,
महुआ-1 .
1.019 आम-1 52
53/1
0.506 कुआ कच्चा -1
महुआ-1 .
53/2
0.469 आम -1 59/2
1.271 महुआ-4 252
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
(2)
(1)
99/2
0.405 महुआ-1 57/1
3.000 महुआ-2 ,
बेर-8, पीपल-1. 58/1
1.000 महुआ-2 58/2
1.237 महुआ-3 59/3
1.052महुआ-2 59/1
0.607 महुआ-1 60
1.769 महुआ-4 66
1.053 महुआ-1 61/1
0.838 महुआ-3
0.421
61/2
0.421
61/3
1.546 सागौन-77 62
महुआ-1
अचार-12.
0.263
84/1
96
0.186
84/2
0.911 कुआ कच्चा-1 , वि.पं. - 1 .
84/3
0.910 कुआ पक्का-1 , महुआ-2.
92
0.620 महुआ -2 94
2.225 महुआ-1
0.587
97/1
99/3
1.485 कुआ कच्चा -1 , महुआ-5.
0.214
97/2
99/4
1.000 महुआ-2
0.433
97/3
99/5
1.000 महुआ-3
0.218
97/4
0.405
97/5
97/6
0.186 महुआ-3 99/1
1.214 कुआ पक्का-1 ,
महुआ-1 ,
आम-1 .
0.607
99/6
101/1
1.695 मकान कच्चा -1 , कुआ पक्का-1 , वि.पं. 101/2
1.814
1.434
101/3
101/4
1.734 मकान कच्चा-1 ,
कुआ पक्का-2 , वि.पं.
(2)
(1)
0.405
101/5
103/1
0.934 महुआ-4 103/2
0.583 महुआ-3 103/4
0.583 महुआ-2 103/5
0.809 मकान कच्चा-1 ,
कुआ पक्का-1 , वि.पं.
महुआ-3. 105/1
1.619 मकान कच्चा-1 , कुआ पक्का-1 .
1.315
105/3
0.688
107/1
107/2
1.445 महुआ-1 108
2.428 महुआ-6
0.809
111/2
1.012
111/3
2.972 मकान कच्चा -1 ,
कुआ पक्का-1 , महुआ-1 .
114/1
1.348 कुआ पक्का-1 , आम-1 .
114/2
1.619 कुआ पक्का-1 , आम-1 .
116/1
6.710 कुआ कच्चा-1 , महुआ-3 , बेर-30. 116/2
1.821 योग . 96.900
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां- मकान-7, कुआ-17 , विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-753.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंध संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 11313 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला- छिन्दवाड़ा
(क)
तहसील-सौंसर
(ख)
(ग) नगर/ग्राम- सातनूर, प.ह.नं. 60/23 ब.नं. 376, रा.नि.मंडल -सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 66.629 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
58/1
0.749
1.720
73/3
78/6
0.405
0.405
78/7
83
1.153
1.651
85
1.690
118/1
0.811
118/2
0.474
124
126/2
0.809 महुआ-1
0.405
126/3
1.214
127
0.583
128/2
135/1
2.047
0.102
135/2
(1)
(2)
1.998
141/1
2.209
141/2
1.007
144
0.401
271
0.487
294/1
0.129
270
1.296
318/2
0.466
273/3
286/3
0.022
292/2
0.740 मकान कच्चा -1 ,
कुआ पक्का-1.
0.930
294/2
294/3
1.955
306/1
0.676 आम -1 325/2
0.405
330/1
0.740 कुआ पक्का-1 305/4
0.267
306/2
1.214 कुआ पक्का-1 , वि.पं. 308/1
0.146 कुआ कच्चा -1
0.582
309/3
314/3
1.208 मकान -1 ,
कुआ पक्का-1 वि.पं. 315/3
0.244
315/4
0.709 कुआ पक्का-1 वि.पं. ,
संतरा-50, नींबू-50.
317
2.007 महुआ-3, आम-5. 318/1
1.760
319/1
1.216 कुआ पक्का-1 वि.पं. , आम -1 ,
जामुन-1 .
0.158
320
326/2
0.160 कुआ पक्का-1
वि.पं.
3.561
319/2
321
7.446 मकान -1 ,
नींबू-100, कुआ पक्का-1 वि.पं. 319/3
1.374 254
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
(2)
(1)
1.435
323/2
323/3
3.055 कुआ पक्का-1 , वि.पं. , आम-3 333
4.431 आम-1
1.123
324/1
324/4
0.809
0.101
324/5
0.890
325/9
0.809
325/5
325/6
0.405
0.740
330/4
0.405
325/7
330/5
0.741
0.404 कवट-1 325/8
330/6
0.741
331
0.809
योग .. 66.629 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां- मकान-3 , कुआ-9 , विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-217.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंध संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 11314- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
जिला-छिन्दवाड़ा
(क)
तहसील-सौंसर
(ख)
(ग) नगर/ग्राम-सावंगा , प.ह.नं. 61/24 ब.नं. 381 , रा.नि.मंडल- सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 55.797 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में )
(2)
खसरा नम्बर (1)
93
0.502 महुआ-1 , बहेडा-1
0.809
402/2
0.506
404
406/2
0.406
408
2.023 नीम-1 , बबूल -4 409
0.854 महुआ-1 , आम-2 410
1.368 कुआ पक्का-1 411
2.902 कुआ पक्का-1 , वि.पं.
महुआ-1 , आम -2
1.619
412
414
1.064 आम -2, पलास -1 415
1.214 पाखड -1
1.214 नीम -1 419 भाग 1 ]
255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
(2)
(1)
422
1.457
430/1
0.506 कुआ पक्का-1 , वि.पं. पाखड-1 430/2
1.517 पाखड -1 431/1
0.105
431/2
1.417
0.724
416/2
417
0.012
0.129
418/2
421/1
0.931 नीम-2,
महुआ-3 421/2
0.870
424
0.162 महुआ-1
0.138
425
429
0.647 कुआ पक्का-1 ,
महुआ-1 ,
आम-1 , नींम -1 ,
जाम -1
1.218
457
460
2.942 महुआ-1
0.445
461
0.089
462
463
0.567 आम-1 ,
महुआ-1 458
0.105
468/1
1.619 महुआ-3 470
2.024 कुआ पक्का-1 महुआ-1 471
0.809 महुआ-1 472/1
0.810 कुआ पक्का-1 ,
महुआ-18 472/3
0.809
1.640
492/1
0.146
505
0.922
506/2
507/1
2.225 कुआ पक्का-1 वि.पं. 510/1
6.880 महुआ-1
2.428
511
513/2
1.680 महुआ-1
(2)
(1)
482/1
3.400 महुआ-6 483/1
1.943 महुआ-1
योग 55.797
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां- कुआ-7 , विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-65.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंध संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 11315- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
तहसील- सौंसर
(ख) 256
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
(ग) नगर/ग्राम-खापाकरीमवार, प.ह.नं. 60/23 ब.नं. 74, रा.नि.मंडल- सौंसर.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 78.652 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
2.000
2/3
61
0.737 आम-1 ,
सागौन-4
0.445
24/1
24/4
0.647
0.647
24/6
24/7
0.121 कुआ पक्का-1 ,
वि.पं.
0.526
24/8
0.647
24/9
27
0.628 कुआ पक्का-1 ,
वि.पं.
सागौन -10
3.318
35
2.602
44
41/1
0.922 कुआ पक्का-1 41/7
0.405 संतरा-275 ,
सागौन -15 41/3
1.619
1.214
41/4
0.300
52/2
0.680
93
1.064
52/3
1.000
138/2
63/1
0.838 कुआ कच्चा -1
वि.पं.
1.141
64
2.116
66/2
2.226
67/1
0.061
68
1.431
73/1
(2)
(1)
71
1.995 कुआ कच्चा-2,
वि.पं. ,
संतरा-600,
सागौन -20,
आम-2 72
2.161 महुआ-3 73/2
1.492
1.214
75/1
75/4
1.171
78
0.421 कुआ कच्चा-1
वि.पं. 112/5
0.830
80/1
0.850 कुआ कच्चा -1 ,
वि.पं. नीम-1
0.850
80/2
0.599
112/4
0.162
112/7
0.274
112/8
0.898
80/3
1.521
81/1
0.850
81/4
1.295
81/5
82/1
2.024 कुआ पक्का-1
1.417
83/1/1
1.417
83/1/2
2.075
83/1/3
3.187
83/1/4
0.603सागौन-5 86/1
0.603
86/2
0.603
86/3
0.288
87/3
0.291
88 भाग 1 ]
257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
(2)
(1)
89
1.234
0.210
90
1.610
94/2
94/8
0.662
0.073
97
0.101
107
1.254
103/2
0.738
104/1
104/2
0.739 सागौन -1
बोरवेल-1
0.866
106
111
1.700
0.405
112/2
110/2
0.911
112/1
1.659 कुआ पक्का-1 ,
वि.पं.
0.324
112/6
0.231
112/3
0.239
114/1
0.485
116
0.910
114/2
117
0.494
1.214
120/1
0.417
120/2
124/2
1.006
125/2
1.129
1.250
128
0.210
130/2
0.210
130/3
0.210
130/4
0.210
130/5
(2)
(1)
0.432सागौन-5 135/1
135/2
0.609 महुआ-2 138/3
0.484
योग .. 78.652
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां- कुआ-10 , बोरवेल -1 , विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-944.
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है .- विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंध संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
258
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 7 जनवरी 2014
क्र. 113 - प्र. भू-अर्जन- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सागर
(ख ) तहसील- सागर
(ग ) ग्राम- हीरापुर , खमकुआ
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.740 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में )
(1)
(2)
ग्राम-हीरापुर
0.080
436
435
0.090
41
0.160
0.120
44
49
0.090
0.110
50
0.070
48/2
0.070
48/3
योग . 0.790
ग्राम-खमकुआ
682
0.180
686/2
0.180
544
0.080
564
0.030
0.060
610
0.220
612/1
612/2
0.260
613/2
1.000
0.010
693
0.140
695
0.040
696
0.130
709/1
709/6
0.030
709/7
0.120
(2)
(1)
0.030
709/8
710
0.110
0.030
714
0.050
715
717/2
0.020
720
0.200
0.030
740/1
2.950
योग ..
महायोग 3.740
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखानाला जलाशय अन्तर्गत खमकुआ माईनर नहर निर्माण में प्रस्तावित भूमि के भू- अर्जन बाबत्.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 114- प्र. भू-अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सागर
(ख ) तहसील- सागर
(ग) ग्राम- रजौआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.393 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में )
(2)
(1)
0.300
639
358
0.093
योग .. 0.393
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- बदौना जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1 ]
259
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर मालवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग आगर मालवा, दिनांक 17 अक्टूबर 2013 क्र. भू अर्जन-6.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- आगर मालवा
(ख) तहसील- आगर मालवा
(ग) ग्राम- सिंगावद एवं कानड
(घ) लगभग क्षेत्रफल- निजी भूमि ग्राम सिंगावद 4.91 हे .
ग्राम 0.366 हे. कुल-5.276 हे.
सर्वे
क्षेत्रफल जो अर्जन होना है
(हे. में)
क्रमांक
(1)
(2)
ग्राम-सिंगावद
0.24
57, 58, 59
0.44
61
0.33
65, 66 , 67 , 68
0.28
96, 98
0.13
134
137
0.21
0.21
144
145
0.21
0.22
268
0.17
274
0.35
266
0.30
267
0.26
63
0.23
64
0.05
69
0.17
136
70
0.05
74
0.10
75
0.10
(2)
(1)
0.07
76
0.03
79
77
0.02
0.08
83
71
0.05
84
0.19
132
0.19
0.15
131
योग .. 4.91
ग्राम-कानड
0.105
1923/1
0.157
1950, 1951 , 1949
0.052
1923/2
1923/4
0.052
योग .. 0.366
महायोग . .5.276
नोट. -( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- टिल्लर परियोजना की नहर निर्माण में आने के कारण .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी आगर बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 24 दिसम्बर 2013
क्र. 13- अ-82-2012-13 . -चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख) तहसील- दतिया 260
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
(ग) ग्राम-खैरी
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.40 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.44
195
0.05
193
0.22
201
0.35
198
0.17
199
0.17
187
योग : 1.40
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है .- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत खैरी लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 14- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दतिया
(ख ) तहसील- दतिया
(ग) ग्राम- लरायटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.58 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.02
16
0.06
17
0.06
18
0.26
34
0.26
35
0.17
42
0.23
43
(2)
(1)
0.13
44
0.15
66
0.15
67
0.05
68
69
0.04 योग : 1.58
(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है .- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत खैरी लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 27 दिसम्बर 2013
क्र. क- भू. अ. वि. अ. 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला- दमोह
(ख) तहसील - दमोह
(ग) ग्राम-रियाना
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.029 हेक्टर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.55
8
0.45
10/1
5
0.55
0.57
6/1
0.479
4 261
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.34
7/1
1.20
2
0.488
16/1
0.47
3
0.132
44/1
0.60
46/1 में से
0.20
627 में से
योग .. 6.029
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रियाना जलाशय के निर्माण किये जाने बाबत् के कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) दमोह कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क- भू. अ. वि. अ. 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि का अर्जन
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- दमोह
(ग) ग्राम- घाट पिपरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.93 हेक्टर
खसरा नम्बर
(1)
273/1
275
410/4
अर्जित रकबा (हे. में) (2) 0.72 0.12 0.09 योग .. 0.93
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घाटपिपरिया स्टापडेम का निर्माण किये जाने बाबत् के कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) दमोह कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क- भू. अ. वि. अ. 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि का अर्जन
(क) जिला- दमोह
(ख) तहसील - दमोह
(ग ) ग्राम- करैया हजारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.50 हेक्टर
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1) 316 317/1 317/2
317/3
0.15
318 में से
319 में से
(2) 1.00 1.00 1.00 1.75 0.60 1.00
323 में से
योग .. 6.50
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिद्धबाबा जलाशय के निर्माण किये जाने बाबत् के कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) दमोह कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 27 दिसम्बर 2013
क्र. भू अर्जन -09 ( अ -82 ) -2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , 262
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- मण्डला
(ख ) तहसील- घुघरी
(ग ) ग्राम- बनियातारा , सालीवाड़ा, रैगांव प.ह.नं. 26, सुड़गांव, डोंगरगांव प. ह. नं. 28 (घ) लगभग क्षेत्रफल-42.53 हेक्टर.
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(1)
(2)
ग्राम-बनियातारा
बन्ड लाइन
0.30
92
0.09
97
261/2
0.62
0.05
259/2
0.30
258/2
0.45
258/3
256
0.24
257/2
0.24
0.06
255/1
243/2
0.06
2.41
योग .
डूब क्षेत्र
257/1
2.40
0.36
257/2
0.38
258/1
0.06
259/1
258/2
0.09
261/3
0.80
0.29
261/2
0.44
317
319
0.60
316
0.72
1.35
315
309
0.08
310
0.29
1.32
312
0.12
311
262
0.36
0.13
313
291
1.57
(2)
(1)
0.32
290/1
290/2
0.72
289
0.18
263
3.95
264
1.63
269
0.18
271
0.72
0.06
299
281
0.32
0.89
283
284
0.60
296
0.05
0.03
303
285
0.22
0.17
286
298/1
0.75
0.06
101/3
0.76
298/2
101/4
0.06
300
0.43
1.00
97
1.41
98
2.20
99
100
0.12
0.06
101/1
0.06
101/2
0.66
326
योग .. 28.97
छांटा
92
0.54
93
0.06
0.20
90/8
0.36
90/5
90/4
0.36
0.36
90/1
0.10
90/2
90/3
0.10
योग 2.08
बांया तट मुख्य नहर
243/1
0.06
0.03
242/2
241
0.06
0.02
183 भाग 1 ]
263
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
(2) (1)
0.05 240
0.01 237
0.10 239
238
0.03
0.03 236
0.01 232/2
209
0.07
0.03 210/3
0.21 206/5
0.04 182
0.02 197
0.02 190
0.02 193
0.02 195
0.09 200
योग . .0.92
बांया तट नहर माइनर
0.02 193
0.04 161/1
0.03 161/9
0.03 161/3
0.04 161/2
0.02 163
0.01 161/11
योग..0.19
दांया तट मुख्य नहर
0.04 92
0.04 90/6
0.04 90/7
0.03 91
0.17 17
0.05 26
38/1
0.11 38/2
0.04
0.01 39
0.07 40
0.07 41
43/4
0.10
0.05 44
7
0.11 5/5
0.03
0.01 5/8
5/7
0.01
योग . .0.98 दांया तट नहर माइनर
0.06
38/1
0.02
36/1
0.02
36/4
36/6
0.02
0.02
36/7
36/8
0.02
58
0.18
0.02
54/2
योग . .0.36
ग्राम-साली वाडा बांयी नहर
13/3
0.02
13/2
0.08
0.03
101
100
0.01
0.05
97/1
0.03
98
94
0.03
0.02
93
92
0.02
0.05
91
0.02
89
0.03
86
88/1
0.04
0.05
50/2
0.03
87
0.07
50/6
0.05
50/1
0.05
50/4
48/2
0.05
47
0.03
42/2
0.02
0.02
42/3
0.05
39
37
0.07
23
0.01
0.05
28/1
24
0.03
0.08
26
योग . 1.09
बांया तट माइनर
0.06
384
374
0.05
0.035
373/3
364/2
0.015 264
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
(1)
(2) 365
0.07
0.07 364/1
0.04 285
0.04 291/1
291/2
0.02 292
0.08 298
0.02
0.03 299/3
0.005 299/2
0.045 299/1
305
0.03
0.03 306
0.05 307
200/1
0.02 200/3
0.02 204
0.02 206
0.03 208
0.035 209
0.02
योग . 0.835
ग्राम- रयगांव मा. बां. न.
0.04 15
14
0.02
0.08 17
16
0.15
योग . 0.29
बांया तट नहर 15
0.13 21
0.08
0.03 65
0.03
0.19 75
76/2
0.03
0.03 76/4
0.01 77
78
0.11
0.18 79/1
0.14 277/82
87/2
0.02 87/1
0.03
(2)
(1)
97
0.03
98/2
0.03
0.03
93/1
0.05
95
योग . 1.15
बांया तट माइनर
65
0.03
0.03
64
0.05
63/1
0.05
63/2
0.06
63/3
योग . 0.22
ग्राम- सुड़गांव दां. त. मु. न.
32
0.10
31/1
0.07
30
0.07
29
0.08
0.01
49/5
0.03
52
0.06
54/1
55/1
0.06
56
0.06
57
0.03
0.03
58/2
173/1
0.02
0.03
58/4
0.02
173/7
58/6
0.03
0.02
173/4
0.03
58/9
0.02
173/5
0.01
71/2
0.13
70/1
0.03
74
0.015
75/1
0.015
75/2
0.01
79/4
81
0.01
83
0.08
0.025
87/2
87/3
0.025
88
0.010
89
0.015 265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.065 176/3
175/1
0.065
0.01 174
0.02 173/2
0.03 178/1
0.03 178/12
0.02 178/14
178/22
0.03
0.02 178/16
179
0.01
0.02 181/1
0.05 180
282/1
0.08
योग . 1.595
दांयी तट मा. एन-2
0.05 30
0.04 48/1
48/2
0.04 47
0.04
0.04 44
0.04 46/4
225
0.04
0.02 229/1
0.02 229/2
0.02 229/3
0.06 232/1
0.08 252/1
258/1
0.03
योग . 0.52
दांयी तट मा. एन -3
0.02 175/1
175/2
0.04 178/2
0.03
0.03 178/3
0.02 186
0.03 178/10
0.02 189/1
189/2
0.02
0.03 189/3
0.03 189/4
0.01 281
0.02 278/2
279
0.03
0.04 280/3
(2)
(1)
0.03
280/9
280/6
0.03
297/2
0.03
302
0.03
0.03
303/4
योग . 0.51
ग्राम-डोंगरगांव दा. त. मु. न.
182
0.05
0.03
159/3
0.03
159/5
0.02
159/2
0.06
160
0.11
153/1
0.08
152/2
0.03
159/4
0.41
योग .
महायोग . .42.53
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बनियातारा जलाशय निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग निवास में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 28 दिसम्बर 2013
क्र. 5854- दस- भू- अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- सोहागपुर 266
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
( ग) ग्राम- सारंगपुर पटवारी हल्का नम्बर-112 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-32.440 हेक्टर.
खसरा
रकबा नम्बर
(हेक्टर में )
(2) (1)
0.580 509
0.020 505
0.425 518/2
1.566 519/2
0.016 508
510
0.020
0.061 511
0.462 512/1 /ग
5.346 515
512/1/ख
6.546
0.008 531
1.280 532
513
0.470 514
2.370
0.356 516
517
1.133 518/1
1.023
4.568 519/1
0.081 533/1/क
512/2
0.140
0.202 497/2
0.028 335/1
367
0.045
0.057 365
370
0.061
0.077 409
413
0.045
0.036 524
414
0.045
0.032 522
0.032 525/1
0.004 516
0.020 494
0.036 495/1/क
0.028 495/1 /ख
0.024 495/2
0.045 496/1
0.020 497/1/क
0.032 497/ 1 /ख
497/2
0.057
(2)
(1)
0.065
498
0.032
515
0.415
498
530
1.358
0.912
497/1 /ख
1.214
497/1 /ग
0.446
533/2
0.240
533/1 /ख
0.081
489
337/1
0.059
512/1 /ख
0.032
0.024
489
0.020
248
274
0.081
0.012
279
0.032
277/1
0.020
343
योग . 32.440
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सारंगपुर जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम सारंगपुर की निजी भूमि रकवा 32.440 हे . का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय, शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी , जैतपुर जिला शहडोल में निरीक्षण किया जा सकता है .
क्र. 5855 - दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- ब्यौहारी
(ग) ग्राम- बनासी, पटवारी हल्का टेटका नम्बर 22.
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-11.774 हेक्टेयर.
रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
16
0.648
17
0.575 267
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
19
0.583
0.036 20/1
0.032 20/2
0.092 20/3 क
0.092 20/3 ख
0.092 20/3 ग
20/4 क
0.035
0.034 20/4 ख
0.006 20/5 क
0.070 22/1
0.006 20/5 ख
0.071
0.006 20/5 ग
0.071 22/3
20/5 घ
0.006 22/4
0.071 20/6
0.096 21/1
0.250 25/1
0.128 21/2
0.249 25/2
0.128 21/2
0.250
0.128 25/3
0.197 35/1
0.197 35/2
0.197 35/3
172/6
1.165 15/2
0.397
2.521 172/5
172/7
0.793
0.021 35/1
0.020 56/2
0.021 35/2
0.020 56/3
0.021 35/3
0.020 56/4
0.080 37/1
37/2
0.080
0.080 37/3
0.080 37/3
0.080 37/5
0.080 37/6
0.058 49/1क
0.076 57/2क
0.058 49/1 ख
(2)
(1)
57/2ख
0.076
0.058
49/2क
0.017
125/1
0.005
162/1
0.058
49/2ख
125/2
0.017
0.005
162/2
0.058
49/2ग
0.017
125/3
162/3
0.005
0.058
49/2घ
0.017
125/4
0.005
162/4
0.076
57/3/1
0.076
57/4
0.076
57/5
0.020
56/1
0.180
113/337
0.300
116
0.190
124
113/2
0.015
114/1
0.057
0.057
114/2
114/3
0.057
0.057
114/4
117
0.120
0.080
108
11.774
कुल योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बनासी जलाशय योजना निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम बनासी की रकबा 11.774 हे. निजी भूमि का अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यौहारी , जिला शहडोल में किया जा सकता है .
क्र. 5856 - दस- भू-अर्जन-प्र. क्र.16-अ-82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- शहडोल
(ख) तहसील- जयसिंहनगर 268
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
( ग) ग्राम- रेउसा , पटवारी हल्का टेटका नम्बर 03 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.256 हेक्टेयर
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
204
0.227
0.450
205
0.237
215
211
0.410
212
0.141
213
0.097
0.570
214
221
0.097
224
0.072
225
0.182
0.072
229
228
0.072
0.072
230
231
0.030
0.050
177
180
0.060
0.030
232
0.080
167
293
0.080
0.080
183
0.050
189
292
0.097
3.256
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बनासी जलाशय योजना निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम रेउसा की रकबा 3.256 हे. निजी भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, कार्यालय , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया, दिनांक 30 दिसम्बर 2013
क्र. 5059 - भू- अर्जन - 2013-14. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उमरिया
(ख) तहसील- नौरोजाबाद
(ग ) ग्राम- सजनिया, पटवारी हल्का नं. ट्रॅठाकुदरी नं. 20 (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.189 हेक्टेयर
अशासकीय ( निजी ) भूमि
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
147/3
0.910
0.800
251/3
251/4
1.011
255/8
0.300
251/5
0.405
0.809
251/6
251/7
0.710
0.809
251/9
255/5
0.205
0.350
255/4
255/7
0.440
0.733
144/280/1
144/280/2
0.734
0.734
144/280/3
141
0.240
0.048
32/2क/1
0.096
31
29/1
0.120
147/3
0.096
145
0.372
146
0.156
0.048
144
143/3
0.060
0.240
151/7
147/267
0.186
0.106
109
142/1
0.168
39
0.144
0.060
140/3 269
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(1)
(2)
0.062 77
0.034 79
0.120 32/1
0.038 80
0.120 121/2
149/275
0.048
0.182 29/2
0.144 99
0.086 101
0.077 116/1
0.140 118
0.120 119/1
0.077 151/274
0.216 151/8
0.264 165/2
167/1
0.144
0.216 169
172/1
0.012
0.031 231/1
0.031 231/2
0.012 172/2
0.038 243/269
243/2
0.192
0.230 233/3
0.072 233/2
0.062 232/1
0.062 232/2
0.027 229/1
0.022 230/1
36/2
0.024
0.026 229/2
0.021 230/2
0.016 36/1
0.008 36/2
0.020 35/264
0.035 38/265/3
38/265/2
0.035
0.035 38/265/1
कुल योग 14.189
शासकीय भूमि
1.200 147/2
2.380 148/2
149/2
1.600
10.850 251/2
253/2
0.020
255/2
1.200
140/2
0.072
0.060
76/3
0.110
106
0.023
111/2
152/2
0.060
0.144
151/2
0.002
166/2
168/2
0.002
0.060
243/1
0.048
242/2
17.831
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सजनिया जलाशय योजना , शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय जिलाध्यक्ष उमरिया ( म.प्र. ) एवं कार्यालय कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उमरिया ( म.प्र. ) में किया जा सकता है.
(4 ) भू-अर्जन अधिनियम की धारा -7 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 30 दिसम्बर 2013
क्र. क्यू- भू-अर्जन-723 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि
(क) जिला- शिवपुरी (ख ) तहसील- पिछोर 270
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
(ग) नगर ग्राम खैरोना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.933 है.
अनुसूची
सर्वे नम्बर
अर्जित रकबा (हे. में)
0.280
59/1
0.202
59/2
76
0.030
0.041
77
0.004
78
79
0.036
80
0.035
113
0.150
0.005
120
0.092
121
0.014
122
123
0.040
126
0.004
0.933
कुल योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सुनाज तालाब के नहर निर्माण हेतु .
(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिछोर जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 30 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 8 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- नसरूल्लागंज
(ग) नगर/ ग्राम - सुकरवास
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.237 हेक्टेयर .
रकबा
खसरा नं .
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.314
57/1/2/1 , 57/2 , 58 , 59
0.241
57/1/2/2 , 57/2 , 58 , 59
(2)
(1)
0.112
57/1/2/3/1 , 57/2 , 58 , 59
0.120
57/1/2/3/2 , 57/2 , 58 , 59
0.210
57/1/1 , 57/2 , 58, 59
0.299
55/1 / 1 /1 क , 56 , 68 , 70
0.283
55/1/1 /1 ख , 56 , 68 , 70
0.410
55/1/1/2/1 , 56 , 68 , 70
0.048
55/1/1/2/2 , 56 , 68 , 70
0.319
55/1/5/1 , 56 , 68,70
0.327
55/1/5/2 , 56 , 68 , 70
0.320
191/2
55/1/6/1/1 क, 56 , 68, 70 0.110
0.140
55/1/6/1/2क , 56 , 68, 70
0.020
55/1/7/8 , 56 , 68, 70
0.147
55/1/7/1 , 56 , 68 , 70
0.396
55/1/8/1 , 56 , 68 , 70
0.065
55/1/8/2 , 56 , 68 , 70
0.308
94/1
0.463
93, 197/2/2क
0.480
93, 197/1/1
0.332
203/1 क
203/1 ख
0.330
201/1
0.300
0.053
201/2
0.275
202/1
202/2
0.157
0.054
0.081
216/1
0.162
218 , 219/2/1
0.041
216/2
0.220
218, 219/2/2
0.096
184, 190/4/5
0.096
184, 190/4/4
0.096
184, 190/4/3
0.096
184, 190/4/2
0.096
184, 190/4/1
0.077
184, 190/2/1
0.085
184, 190/2/2
0.186
184, 190/2/3
0.269
184, 190/3
0.003
184, 190/1/4
कुल योग 8.237
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घोंघरा मध्यम परियोजना बगबाड़ा वितरिका भाग निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
271
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 23 दिसम्बर 2013
क्र. 712 - भू-अर्जन-2013. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
भूमिका वर्णन
जिला तहसील ग्राम/नगर
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 2.094 (1) खरगोन भीकनगांव
(3) भीकनगांव
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन.
(6) लखापुरा तालाब योजना के शीर्ष कार्य के डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2013
रा. प्र. क्र. 1 अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :- अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
1.186 क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)
(3) बड़गाँवमाफी
(2) बुरहानपुर
(1) बुरहानपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड संभाग क्र. 1 इन्दौर.
(6) बुरहानपुर देड़तलाई राज्यमार्ग क्र. 50 के उन्नयन /चौड़ीकरण कार्य हेतु टोल प्लाजा निर्माण हेतु निजीभूमि अधिग्रहण.
भू-अर्जन हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग क्रमांक -1 , इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 272
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 28 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 149- अ- 82 - वर्ष 2012-13.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(3)
(5)
(1) (2) पन्ना अजयगढ़ डुंगरहो
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
(6) मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(4) निजी भूमि रकबा 5.500 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 3.638 है. कुल रकबा 9.138 है.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
गुना, दिनांक 31 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2013-14- भदोरा-466- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
3.292
गुना
गुना भदौरा कुल किता-6
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना.
(6) मगरधा लघु सिंचाई परियोजना शेष छूटी हुई अशासकीय भूमिओं का अर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है .
(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
273
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बड़वानी , दिनांक 31 दिसम्बर 2013
क्र. 3083 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 02-अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल
हेक्टर में
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(1) (2)
(3)
(4)
पाडल्या
पानसेमल
बड़वानी
27.357 योग .. 27.357
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.
गोमाई नदी तालाब योजना के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय बड़वानी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी पानसेमल , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, अनुभाग - पानसेमल के कार्यालय में किया जा सकता है.
बड़वानी, दिनांक 14 जनवरी 2014
क्र. 17- भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 03- अ-82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल
हेक्टर में
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (2)
(4)
(5)
(1)
पानसेमल
(3) निहालअम्बा
बड़वानी
31.798 योग .. 31.798
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी.
गोमाई नदी तालाब योजना के निर्माण हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर , कार्यालय बड़वानी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी पानसेमल, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, अनुभाग- पानसेमल के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 15- भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 04- अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
274
के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
हेक्टर में
(6)
(4)
(5)
(2)
(3)
(1)
मालकातर
बड़वानी पानसेमल
22.178 योग 22.178
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी.
गोमाई नदी तालाब योजना के निर्माण हेतु .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी पानसेमल , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, अनुभाग- पानसेमल के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 16- भू- अर्जन - 2013-प्र. क्र. 05- अ-82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
धारा 4 ( 2 ) के
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल
वर्ग मीटर में
अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
हरण्या
पानसेमल
बड़वानी
..
32.009 32.009
योग ..
गोमाई नदी तालाब योजना के निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर , कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी पानसेमल , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग- बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , अनुभाग- पानसेमल के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
इन्दौर, दिनांक 3 जनवरी 2014
क्र. 546 - भू.अर्जन - डॉ. अम्बेडकर नगर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि 275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे.में. )
(4)
(3)
(2)
(1)
5.086
टिही
इन्दौर डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इंदौर.
नर्मदा- क्षिप्रा लिंक परियोजना से औद्योगिक क्षेत्र पिथमपुर को एन.व्ही.डी.ए. द्वारा निर्मित ब्रेक प्रेशर टैंक, सिमरोल से 90 एम . एल.डी. जल प्रदाय करने बाबत्.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) , जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 7 जनवरी 2014
क्र. क्यू- भू- अ.- 28.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुका/
अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
40
0.12
करैरा
शिवपुरी
सिल्लारपुर
0.05
43
0.12
44
0.01
53
239
0.01
0.03
240
0.08
242
257
0.11
0.04
258
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र
(6)
(7) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग शिवपुरी जिला शिवपुरी , म. प्र.
महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत दायी तट नहर की टेल माईनर एवं उपशाखा क्र. 16 की सब शाखा क्र. 1 आर एवं 1 आर के निर्माण कार्य हेतु.
276
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
(2)
(3)
(5)
(4) (1)
0.02
259/1
0.01
1673
0.14
1674
0.02
1676
0.18
1687
0.12
1691
0.06
1695
0.02
1696
0.07
1703
योग 1.21
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(6)
(7)
क्र. क्यू- भू- अ.- 29.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित हेतु
प्रस्तावित क्षेत्र
तहसील/ तालुका/
अर्जित की जाने वाली भूमिका सर्वे नं.
(4) (2)
(5)
(1)
करैरा
812
0.03
(3) सिरसौद
शिवपुरी
0.03
813
814
0.05
0.06
816
0.04
817
0.20
821
0.07
823
836
0.01
837
0.05
0.02
1053
1054
0.12
1056
0.04
0.03
1059
0.03
1060
0.06
1061
0.03
1062
0.02
1075
1076
0.08
1081
0.02
1087
0.05
0.02
1088 (6)
(7)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग शिवपुरी जिला शिवपुरी, (म. प्र. )
महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत बांयी तट नहर की उपशाखा क्र. 11 आर की सब शाखा क्र. 1 एल तथा माईनर क्र. 13 आर की सब शाखा क्र. 1 एल एवं 2 एल के निर्माण कार्य हेतु.
277
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
(7)
(6)
(2)
(3)
(4)
(1)
(5)
0.07
1091
1448
0.02
1450
0.01
0.03
1452
0.07
1454/मिन-1
1456
0.04
0.05
1466
0.03
1467
1468
0.01
0.03
1470
0.04
1471
0.03
1497/2/1/मिन -1
0.03
2076
2077
0.13
0.05
2078/1
2078/2
0.05
0.01
2124
0.06
2125
2126
0.01
0.15
2127
2137
0.01
0.05
2138
2140
0.02
2141
0.06
2142
0.01
2146
0.07
0.02
2151
2163
0.02
2164
0.03
0.06
2165/1
0.01
2165/2
2273
0.01
2275
0.08
0.05
2276
2277/1
0.02
0.05
2277/2
0.06
2278
0.02
2279
0.05
2281/मिन-1
0.05
2281/मिन -2
0.13
2285
0.07
4295
0.08
4303
4304
0.04
0.03
4305
0.05
4307 278
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
(3)
(4) (2)
(1)
4323
4324/1
4324/2
4327/1
4327/2
4328
4353
4523
4534
4535
4536
4538
4540/1/1
4542
4543
4750 (6)
(7)
(5)
0.01
0.09
0.08
0.08
0.08
0.09
0.04
0.15
0.10
0.04
0.05
0.02
0.02
0.09
0.09
0.05
कुल किता.. 4.21
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अ.- 30.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
जिला
भूमिका वर्णन नगर/ग्राम
तहसील/ तालुका
अर्जितकी जाने वाली भूमिका सर्वे नं.
(4)
1545
(3) सलैया
(2) करैरा
(1) शिवपुरी
1547
1548
1549
1552
1553
1554
1561
1590
1591
1598
1599
1600
1601
1612
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र
(7)
(5) 0.04
0.05
0.09
(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी, जिला शिवपुरी म. प्र .
0.04
0.01
महुअर मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की उपशाखा क्र. 5 एल की सबशाखा क्र. 1 आर के निर्माण कार्य हेतु.
0.02
0.11
0.03
0.06
0.03
0.07
0.05
0.01
0.05
0.07
कुल .. 0.73
भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
279
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
टीकमगढ़ , दिनांक 8 जनवरी 2014
क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 2-अ-82-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-टीकमगढ़
(ख ) तहसील- खरगापुर
(ग) नगर/ग्राम- गुना
(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.945 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
160
1.081
170
0.032
0.036
157
0.105
158
0.181
159
0.081
161
167
0.129
169
0.057
171
1.833
0.085
172
173
0.291
0.053
174
175
0.547
176
0.563
178
0.158
177
0.125
179
0.570
0.041
293
0.004
294
297
0.069
300
0.093
301
0.121
(2)
(1)
305
0.061
306
0.049
309
0.214
0.388
310
311
0.380
312
0.352
0.177
2055/2
0.077
2087
2090
0.032
0.105
2088
0.194
2089
0.065
2090/2958
0.061
2090/2059
2090/2960
0.032
2091
0.255
0.073
2092
0.028
2062/2955
2082/2956
0.040
2093
0.129
2097
0.733
2096
0.603
2094
0.146
2095
0.247
0.271
2098
2101
1.123
2106/2
1.058
2106/3
1.342
1.422
2107
2108
0.559
0.028
2110
2114
0.069
0.186
2111
2118
0.219
0.125
2112
2116
0.271
0.008
2117
2120
0.101
2113
0.101
0.247
2115
0.085
2119
2121
0.239
2122
0.101
2123
0.166
2124
0.028 280
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
(2) (1)
0.214 2125
0.356 2126
2128
0.101 2129
0.234 2130
0.186
0.113 2132
2133
0.178 2127
0.183
0.121 2131
0.320 2134
0.263 2151
0.279 2154
2155
0.113
0.061 2157
2136
0.214
0.020 2137
0.028 2138
2139
0.332
0.271 2140
0.393 2144
0.348 2141
2145
0.053
0.040 2146
2150
0.049
0.320 2135
0.154 2142
0.146 2143
0.073 2147
2148
0.146 2149
0.142 2152
0.142 2153
0.129
0.109 2156
0.049 2158
2159
0.995
0.045 2160
0.036 2161
2162
0.332
0.194 2163
0.263 2165
2166
0.644
0.352 2167
0.170 2169
2164
0.271
(2)
(1)
2170
0.380
2168
0.028
0.582
2178
0.125
2109
2179
0.235
0.048
2180
0.300
2073
0.500
2054
0.085
275/ 1 ब
0.093
275/1
0.032
275/स
0.048
284
0.089
285
287
0.219
0.085
288
0.019
290
0.065
291
298
0.089
299
0.134
0.028
303
0.016
304
307
0.102
0.016
292
योग .. 30.945
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- देवपुर तालाब के बांध डूबक्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .
क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 3-अ-82-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) अतः भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील- खरगापुर भाग 1 ]
281
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
(ग) नगर/ग्राम- चौबारा
हेक्टेयर.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.647
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2) (1)
1379
0.032
0.196 1406
0.154 1400
1401
0.130
0.070 1391
0.190 1397
1399
0.194 1398
0.336
0.109 1408
1410
0.190
0.070 1411
0.125 1448
1446
0.138 1479
0.117
0.060 1444
1451
0.049 1454
0.069 1455
0.190 1456
0.032
0.045 1463
0.060 1389
0.283 1447
1450
0.200 1452
0.368 1453
0.049
0.024 1461
1458
0.061 1460
0.036
0.061 1462
0.057 1464
1465
0.073 1467
0.053
0.125 1457
0.263 1459
0.049 1466
1470
0.198 1471
0.105
0.077 1472
0.024 1473
0.020 1475
1476
0.194 1477
0.097 1478
0.105
0.024 1478
(2)
(1)
1480
0.089
0.117
1481
1482
0.109
0.109
1483
1484
0.125
1485
0.902
0.166
1474
0.138
1468
1469
0.275
1501
0.182
1500
0.101
0.101
1492
0.024
1496
1502
0.097
1493
0.214
0.101
1503
0.036
1494
0.032
1497
35/2
0.142
109/924
0.316
0.024
36/2
1516
0.101
1515
0.235
0.081
1513
1512
0.049
0.024
1510
1509
0.380
0.170
1508
1505
0.174
0.235
1511
1506
0.170
0.247
1514
1507
0.247
1527
0.650
1541
0.061
0.045
1543
1542
0.065
1539
0.230
1540
0.656
1525
0.154
1524
0.854
1520
0.085
0.012
1521
1522
0.020
1523
0.093
0.077
1519
0.109
1518
0.050
1568 282
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
(2)
(1)
1576
0.057
0.053
1570
0.053
1574
1575
0.053
1569
0.030
0.271
1572
0.004
1565
1564
0.052
1550
0.040
1571
0.352
1563
0.054
0.182
1573
0.785
1544
0.053
1545
0.227
1546
2.411
1487/1579
1486
0.676
1487
0.016
0.502
1488
योग .. 19647
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- देवपुर तालाब के बांध डूबक्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 4-अ- 82-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख) तहसील- खरगापुर
(ग) नगर/ ग्राम- बनपुरा सापौन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.568 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
813
0.004
0.004
834
(2)
(1)
0.004
833
815
0.004
840
0.405
0.045
841
842
0.134
0.121
843
0.053
844
0.466
845
846
0.032
0.041
852
0.008
848
692
0.073
693
0.036
705
0.092
706
0.226
712
0.097
711
0.008
0.045
707
0.085
708
714
0.032
713
0.053
0.028
715
0.166
717
0.044
719
0.032
723
0.166
735
730
0.117
731
0.008
0.008
732
733
0.053
727
0.174
722
0.170
721
0.097
0.138
738
737
0.024
0.045
734
720
0.085
736
0.044
0.081
718
746
0.097
0.008
747
763
0.057
0.016
740
739
0.008
741
0.142
744
0.251
745
0.036
748
0.113
0.008
749 भाग 1 ]
283
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
(1)
(2)
750
0.161
751
0.275
753
0.097
754
0.271
755
0.008
756
0.121
758
0.081
0.012
742
743
0.109
752
0.129
0.020
757
योग .. 5.568
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- देवपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 5-अ-82-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- टीकमगढ़
(ख ) तहसील - खरगापुर
(ग ) नगर/ ग्राम- देवपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.471 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.004
12
0.081
15
13
0.024
0.008
14
18
0.081
19
0.279
0.077
20/1
20/2
0.077
21
0.045
(1)
(2)
22
0.261
23
0.121
0.020
24
25
0.238
0.480
31
0.380
32
30
0.040
0.081
28
29
0.016
33
0.089
35/1
0.032
0.045
36/1
110/द/2
0.154
0.016
59/4
61/5
0.040
35/2
0.016
0.036
109/924
0.028
36/2
40
0.138
56
0.158
61/1
0.020
43
0.214
52
0.121
0.008
59/3
0.008
35/3
36/3
0.012
61/2
0.012
0.150
109/द
37
0.089
0.142
46
0.008
35/4
0.186
48
0.028
110/द/ 1
0.036
36/4
0.012
59/2
0.008
61/3
38
0.190
55
0.251
0.008
59/5
0.020
61/4
47
0.097
58
0.125
0.138
39
54
0.251
0.004
59/1
0.032
110अ
110
0.181
0.502
41
42
0.194
44
0.190 284
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
(1)
(2) 51
0.138 57
0.125 45
0.239 50
0.162
0.020 49
53
0.008
0.049 61/1/अ
62
0.032 63
0.036 65
0.166 72
0.324 75
0.089
0.101 61/3/अ
64
0.108
0.077 71
74
0.101
0.142 66
67
0.433
0.077 70
0.093 68
76
0.202
0.053 61अ/2
0.097 69
77
0.206
0.024 73
78/2
0.055 78/1
0.008 80
0.045
0.028 81
0.243 88/918
88/द/1
0.397 11
0.118
0.053 90
91
0.016
0.045 92
94
0.348 93
0.235
0.271 96/1
95
0.016 97
0.563 96/2
0.150
0.016 88/9/9
0.012 102
100
0.077 110 स
0.044 109 न
0.057 114
0.210
0.060 113
योग .. 12.471 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- देवपुर तालाब के बांध डूबक्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 9 जनवरी 2014
क्र. 136 - प्र.भू.-अर्जन-12-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-सागर
(ख) तहसील- राहतगढ़
(ग) ग्राम-जलंधर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.51 हेक्टेयर .
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
170/1
0.06
0.02
573/2
112/2
0.43
योग .. 0.51
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है-जलंधर जलाशय योजना के नहर कार्य एवं शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. -1 , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
भाग 1 ]
285
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 7 जनवरी 2014
क्र. 116 - भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
0.450 राजगढ़ राजगढ़
0.321
करनवास किशनपुरा
0.175
टांडी
0.730
झूमका
0.200
नाईहेड़ा
0.050
सूरजखेड़ी
0350
हाथीकुमारा
रायपुरिया
0.130 2.406
योग .
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कुशलुपरा तालाब की मुख्य एवं माईनर नहर में भूमि का अर्जन.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंहगढ़.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, राजस्व, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
टीकमगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2014
प्र. क्र. 14 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3) भैरा
(4) 28.266 (2) टीकमगढ़
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़.
खौड़ेरा-2 तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
286
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
प्र. क्र. 18 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(4)
(3)
1.478
गेंदनताल
टीकमगढ़ बल्देवगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बल्देवगढ़ .
खौड़ेरा -2 तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
प्र. क्र. 19 - भू-अर्जन- 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
तहसील
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
1.670
खौड़ेरा
बल्देवगढ़
टीकमगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) बल्देवगढ़ .
खौड़ेरा-2 तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
287
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014
निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं
विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2014
फा. क्र. 29- वि. निर्वा. 2009-4-08.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82 - MP- LA- ( 29-2009 ) - 2013 , दिनांक 17 दिसम्बर 2013 सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है .
जयदीप गोविन्द , प्रमुख सचिव.
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2013 , 26 अग्रहायण , 1935( शक)
अधिसूचना
सं. 82- म.प्र. - वि.स. ( 29-2009 ) -2013 .-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग , एतद्वारा, निर्वाचन याचिका संख्या 29/2009 ( श्री कोकब ऐजाज बनाम श्री ध्रुव नारायण सिंह) , मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन, 2008 , 153- भोपाल मध्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, प्रिंसिपल बेंच, जबलपुर के अधिनिर्णय/ आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2013 को प्रकाशित करता है.
आदेश से,
हस्ता./-
(बर्नाड जॉन)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.
ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi - 110001 New Delhi , Dated 17th December 2013 , 26 Agrahayana , 1935 ( SAKA)
NOTIFICATION
No. 82- MP-LA- (29-2009 ) -2013 .-In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgement / order of the High Court of Madhya Pradesh , Principal Seat at Jabalpur dated 29th November 2013 in Election Petition No. 29/2009 ( Shri Kaukab Aizaz Vs. Shri Dhruv Narayan Singh , Madhya Pradesh Legislative Assembly Election , 2008 , 153 - Bhopal Madhya Assembly Constituency.
THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR Election Petition No. 29/2009
PETITIONER
Kaukab Aizaz S / o Late Shri Aizaz Husain ,
aged about 47 years ,
R/ o 43 Ginnori Talaiya ,
Bhopal.
Versus
RESPONDENT
Dhruv Narayan Singh S/ o Shri Govind Narayan Singh , aged about 50 years , R/ o E- 1 , 45 Banglows ,
Bhopal,
ELECTION PETITION UNDER SECTION 80 A & 81 OF REPRESENTATION OF PEOPLE ACT 1951
The petitioner respectfully begs to submit as under :-
( 1) That the petitioner and the respondent are Indian Citizens . The respondent has contested the last Legislative Assembly Election held on 27-11-2008 from constituency No. 153 , Bhopal Madhya Assembly Constituency Madhya Pradesh . of (2) That the petitioner is a resident of Ward No. 25 Municipal Corporation , Bhopal and voter , in the voter list No. 153/69 published for election of Member of Legislative Assembly . In the voter list the petitioner name is figured at Sr. No. 404. The relevant extract of the copy of voter list is filed herewith as ANNEXURE - P/ 1 .
(3) That the Election Commission of India issued a Notification dated 14-10-2008 calling upon the Election of Member of the Legislative मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
288
Assembly of Madhya Pradesh , following Election program was issued :-
ORDER
E. P. No. 29/2009
Date 29-10-2013
Shri R. K. Verma , Advocate for the petitioner. Shri P. D. Gupta , Advocate for the respondent .
As prayed , list this petition in second week of December, 2013 .
Sd./- (G. S. SOLANKI ) Judge.
Date 29-11-2013
Shri Shekhar Sharma , Advocate for petitioner . Shri Gaurav Tiwari , Advocate for respondent .
Learned counsel for the petitioner has submitted that since Assembly Elections of 2013 have already taken place, nothing further survives in this matter and this petition has become infructuous .
In view of the above , this petition is dismissed as having been rendered infructuous .
Let Security Deposit amount be refunded to the petition.
c. c . as per rules .
Sd./- (G. S. SOLANKI) Judge.
By Order,
Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary, Election Commission of India .
भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014
फा. क्र . 27 - वि. निर्वा. 2009-4-11.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82- MP - LA- ( 27-2009 ) - 2013 , दिनांक 17 दिसम्बर 2013 सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है .
जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.
[भाग 1 भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2013 , 26 अग्रहायण , 1935 (शक)
अधिसूचना
सं. 82- म.प्र. - वि.स.- ( 27-2009 ) -2013.-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग , एतद्वारा , निर्वाचन याचिका संख्या 27/2009 ( श्री तरूण शर्मा , बनाम श्री विश्वास सारंग ) , मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन, 2008 , 151 - नरेला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, प्रिंसिपल बेंच, जबलपुर के अधिनिर्णय/आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2013 को प्रकाशित करता है.
आदेश से,
हस्ता./- (बर्नाड जॉन) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग .
ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi - 110001 New Delhi , Dated 17th December 2013 , 26 Agrahayana , 1935 ( SAKA)
NOTIFICATION
No. 82- MP-LA- ( 27-2009) -2013 . In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgement / order of the High Court of Madhya Pradesh , Principal Seat at Jabalpur dated 29th November 2013 in Election Petition No. 27/2009 ( Shri Tarun sharma Vs. Shri Vishwas Sarang ) Madhya Pradesh Legislative Assembly Election , 2008 , 151- Narela Assembly Constituency.
THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR Election Petition No. 27/2009
PETITIONER
Tarun Sharma S/ o Shri Deepak Sharma , aged about 24 years , R/ o 52/1 , Lala Lajpat Rai Colony , Raisen Road , Bhopal .
Versus
RESPONDENT
Vishwas Sarang S/o Shri Kailash Sarang , aged about 37 years .
भाग 1 ]
289
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014
R/ o 1/2 Sheesh Mahal Road , Tah- Huzur , Bhopal.
ELECTION PETITION UNDER SECTION 80 A & 81 OF REPRESENTATION OF PEOPLE ACT 1951
The petitioner respectfully begs to submit as under :-
(1) That the petitioner and the respondent are Indian Citizens . The respondent has contested the last Legislative Assembly Election held on 27-11-2008 from constituency No. 151 - Narela Assembly Constituency of Madhya Pradesh.
(2) That the petitioner is a resident of Ward No. 64 Municipal Corporation , Bhopal and voter , in the voter list No. 151/143 published for election of Member of Legislative Assembly. In the voter list the petitioner name is figured at Sr. No. 537. The relevant extract of the copy of voter list is filed herewith as ANNEXURE - P/ 1 .
(3) That the Election Commission of India issued a Notification dated 14-10-2008 calling upon the Election of Member of the Legislative Assembly ofMadhya Pradesh , following Election program was issued :-
ORDER
E. P. No. 27/2009
Date 29-10-2013
Shri R. K. Verma , Advocate for the petitioner. Shri P. D. Gupta, Advocate for the respondent .
As prayed , list this petition in second week of December, 2013 .
Sd./- (G. S. SOLANKI) Judge.
Date 29-11-2013
Shri Shekhar Sharma , Advocate for the petitioner.
Ms. Chanchal Sharma , Advocate on behalf Shri P. D Gupta , advocate for the respondent.
Learned counsel for the petitioner has submitted that since Assembly Elections of 2013 have already taken place , nothing further survives in this matter and this petition has become infructuous .
In view of the above , this petition is dismissed as having been rendered infructuous .
Let Security Deposit amount be refunded to the petitioner.
c. c . as per rules .
Sd./- ( G. S. SOLANKI) Judge.
By Order,
Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary, Election Commission of India .