Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 10 January 2014

Type
Ordinary
Gazette no.
02
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2014-01-10.02.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश

शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2014- पौष 20, शक 1935

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 18 दिसम्बर 2013

क्र. ई- 5-872- आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी को दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 2 जनवरी 2014 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 एवं 15 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्रीमती प्रियंका दास की अवकाश अवधि में श्री जे. समीर लकरा, अपर कलेक्टर, सिवनी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत सिवनी का प्रभार सौंपा जाता है.

201

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रियंका दास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं.

(4) श्रीमती प्रियंका दास द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सिवनी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री जे. समीर लकरा उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

202

क्र. ई- 5-888 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री कर्मवीर शर्मा, भाप्रसे, अनुविभागीय अधिकारी, बीना जिला- सागर को दिनांक 23 दिसम्बर 2013 से 1 जनवरी 2014 तक दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री कर्मवीर शर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , बीना जिला- सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री कर्मवीर शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कर्मवीर शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्र. ई- 5-858 - आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री विकास नरवाल, आयएएस . , कलेक्टर, जिला नीमच को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 22 दिसम्बर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री विकास नरवाल की अवकाश अवधि में श्री पी. आर. कतरोलिया, भाप्रसे अपर जिला दण्डाधिकारी, नीमच को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला नीमच का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री विकास नरवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नीमच के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विकास नरवाल द्वारा कलेक्टर, जिला नीमच का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. आर. कतरोलिया, कलेक्टर, जिला नीमच के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री विकास नरवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास नरवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. एफ- 3-2-2013- एक-4.- राज्य शासन एतद्वारा नगरपालिक निगम सागर जिला सागर के महापौर एवं नगर परिषद् मझौली जिला सीधी के अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन 2013-14 हेतु मतदान दिनांक 06 जनवरी 2014 सोमवार को जिले के संबंधित क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

(2) उक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्र के लिये पराक्राम्य लिखित अधिनियम, ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंटस एक्ट ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमिताभ अवस्थी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्र. ई- 5-370- आयएएस- लीव-5 - एक. ( 1 ) श्री आई. एस. दाणी, भाप्रसे महानिदेशक, आरसीव्हीपी नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल तथा महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी लोक सेवा प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, साप्रवि ( विधिक एवं सर्तकता प्रकोष्ठ ) को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2013 द्वारा दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2013 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2013 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोसले , अवर सचिव " कार्मिक ".

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 11-05-2006- उन्तीस-2 .- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स -81 ( ए) ( सी ) ( डी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के संचालक मण्डल में संचालक के पद पर श्री अन्टोनी डिसा तत्कालीन अपर मुख्य सचिव 203

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

परियोजना को ग्रिड से प्रदाय की जाने वाली विद्युत के उपभोग पर 20 वर्ष के लिए शुल्क के संदाय से पूर्णतः छूट प्रदान की है.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के स्थान पर श्री अशोक वर्णवाल, सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल को संचालक मण्डल में संचालक मनोनीत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चंदेल, उपसचिव.

अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड ( एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स फोर्स मोटर्स लिमिटेड की जिला धार में स्थित इकाई की विविधीकरण परियोजना हेतु ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत के उपभोग पर शुल्क के संदाय से 20 वर्ष के लिए पूर्णतः छूट प्रदान करती है.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 30 दिसम्बर 2013

यह अधिसूचना " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी तथा 20 वर्ष तक प्रभावी रहेगी .

क्र. 3 (ए) 10-2006 - इक्कीस- ब( एक) .- यह कि श्री अशोक कुमार जैन, जो कि उच्च न्यायिक सेवा में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सतना के पद पर कार्यरत थे, ( वर्तमान में निलंबित मुख्यालय जबलपुर ) के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में उनके द्वारा कदाचरण किया जाना साबित पाया गया है.

दिनांक 03 दिसम्बर 2013 को आयोजित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की फुलकोर्ट मीटिंग में श्री अशोक कुमार जैन को अनिवार्य सेवानिवृत्त किया जाना निश्चय किया गया.

No. F.13-56-2012 - XIII .- WHEREAS , in order to encourage establishment of industries in the State , the Commerce, Industries and Employment Department vide its Order No. F - 16-29-2013 - B - 11 dated 26th September 2013 has wholly exempted the diversification project of the existing unit of M/ s Force Motors Limited at District Dhar from payment of duty on consumption of the electricity supplied from the grid for 20 years under " Industrial Promotion Policy, 2010 and Action Plan (as amended up to 2012) " ;

उच्च न्यायालय की ओर से प्रेषित सेवा संबंधी अभिलेख एवं समस्त सामग्री पर विचार करने के उपरांत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि श्री अशोक कुमार जैन को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाए.

NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by clause ( i ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam , 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government , hereby , wholly exempt the diversification project of the existing unit of M/ s Force Motors Limited atDistrict Dhar from payment of duty on consumption of the electricity supplied from the grid for 20 years .

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) , नियम , 1966 के नियम 10 के उप नियम ( सात ) के प्रावधानों के अनुसार उच्च न्यायालय की अनुशंसा को मान्य करते हुए, राज्य शासन श्री अशोक कुमार जैन, तत्कालीन अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सतना, ( वर्तमान में निलंबनाधीन मुख्यालय जबलपुर ) को इस आदेश की सूचना प्राप्ति की दिनांक के अपरान्ह से अनिवार्य सेवानिवृत्त करता है.

This notification shall come in to force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette and will remain in force for 20 years .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वर्मा, सचिव.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहम्मद सुलेमान , प्रमुख सचिव.

Bhopal , the 18th November 2013

ORDER

ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 जनवरी 2014

No. 8511-2013-13 .-WHEREAS , M / s kalpataru Satpura Transco Pvt . Ltd. having its registered office at 101 , Part- III , GIDC Estate , Sector - 28 , Gandhinagar 382 028 (Gujarat) , having a Project specific intra state license for Transmission of electricity under the Electricity Act 2003 (36 of 2003 ) intend to lay 400 KV DCDS overhead Transmission Line from Satpura Thermal Power Station Sarni to 400 KV sub- station Ashta of MP Power क्र. एफ.13-56-2012 - तेरह. - यतः , राज्य में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-29-2013- बी -11 , दिनांक 26 सितम्बर 2013 के द्वारा " उद्योग संवर्धन नीति, 2010 तथा कार्य योजना ( 2012 तक यथा संशोधित ) " के प्रावधानों के अंतर्गत मेसर्स फोर्स मोटर्स लिमिटेड की जिला धार की विद्यमान इकाई की विविधीकरण 204

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

Transmission Company Ltd. The firm has obtained the permission under section 68 of the Electricity Act , 2003 for laying/ construction of above overhead Transmission Line. The Applicant now has applied for conferring the powers of Telegraph Authority under section 164 of the Electricity Act, 2003 for placing support and laying above overhead Transmission Line after inviting objections from public by notifying its intention to lay above line , in MP Gazette and two Newspapers . For installing above mentioned intra state transmission line for intra State transmission of electricity , Energy Department , Madhya Pradesh Government as per provisions of Section 164 of the Electricity Act , 2003 confers upon the applicant i. e . M/ s Kalpataru Satpura Transco Private Limited , all powers which telegraph authority possesses under the Indian Telegraphy Act, 1885 ( 13 of 1885 ) with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained , subject to following terms and conditions , namely:-

1. The approval is granted for period of 25 (twenty five) years from the date of grant of Transmission License to the applicant from MPERC .

2. The power has been conferred for the specific Transmission Line mentioned above , and it is not a general authorization .

3. The power is subject to Indian Telegraph Act , 1885 ( 13 of 1885) .

4. The erection of proposed line will be done by the Applicant subject to compliance of ( a) the requirement of the relevant provisions on the Electricity Act- 2003 , as amended from time to time and the Rules and regulations framed thereunder and ( b) the Rules governing the Overhead Lines as specified in the Indian Electricity Rules , 1956 read with the " Central Electricity Authority ( Measures relating to Safety and Electric Supply ) Regulations , 2010 " framed under the Electricity Act- 2003 .

5. The performance and fulfillment of all obligations of M / s Kalpataru Satpura Transco Pvt. Ltd. shall be governed by the provisions of the Transmission Agreement executed on dated 06-06-2013 in between MPPTCL ( "Authority " ) & M/ s Kalpataru Satpura Transco Pvt. Ltd. ( " Concessionaire " ) .

6. The Applicant shall follow all regulations /codes issued by MPERC regarding transmission , operation & maintenance , open access , etc.

[ भाग 1 7 . The proposed route involves forest land as shown in the route map . M/ s KSTPL shall have to seek the permission of competent authority under Forest Conservation Act, 1980 and as amended from time to time before initiating construction activities of transmission line . However , Authority ( MPPTCL ) shall procure Applicable Permits relating to environmental protection conservation of the Site and forest clearance as per provisions of the Transmission Agreement.

8. In case the proposed line route involves crossings of transmission lines , Railway lines , aerodrome area , defence , vicinity of telecom lines , the Applicant shall take necessary permission from the appropriate Authority of concerned department .

9. For any dispute between the Applicant and owners of private land on which the line passes , the matter will be referred to District Magistrate and the Applicant will pay compensation to land owner as may be decided by the District Magistrate .

10. The Applicant shall make least damage to crop while executing works , and shall pay the compensation as may be decided by the District Magistrate .

11. The Applicant shall comply with the conditions/ requirements mentioned in reference to permission under Section 68 of the Electricity Act 2003 .

12. The Applicant shall keep immune the State Government of the disputes /settlements between him and any other party .

13. The approval is without prejudice to the terms and conditions of Transmission Agreement signed between MPPTCL and M/ s KSTPL on 06-06-2013 .

14. Govt . of M. P. may withdraw this approval at any time after giving a one month notice .

15. The permission is effective from the date of issue of this order .

मुकुल धारीवाल , विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

भाग 1 ]

205

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश देवास , दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्र. 21 - एस. डब्ल्यू. - 07- बंधक श्रम -2013 .- बंधक श्रमिक (प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर, जिला देवास, देवास जिले के लिये " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने कीतिथि से तीन वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियों का गठन करता हूं:-

उपखण्ड सोनकच्छ, जिला- देवास

धारा 13 की उपधारा ( 3) " अ " के अधीन

अध्यक्ष अनुविभागीय दण्डाधिकारी , सोनकच्छ.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ब " के अधीन अ. जा./ अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य.

सदस्य 1. श्री सूरजमल बुनकर, सोनकच्छ.

सदस्य 2. श्रीमती गीता पति मुकुन्द ( अ. जा.) निवासी - रजापुर, पूर्व मण्डी प्रतिनिधि एवं वर्तमान जनपद सदस्य.

सदस्य 3. श्री प्रेमसिंह जी मालवीय , सोनकच्छ.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " स " के अधीन जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता.

सदस्य 1. श्री राधेश्याम गजेश्वर, सोनकच्छ.

सदस्य 2. सुश्री कविता पिता मनोहरलाल सोनी, सोनकच्छ.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " द " के अधीन- शासकीय सदस्य

सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सोनकच्छ/ टोंकखुर्द.

सदस्य 2. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , जनपद पंचायत, सोनकच्छ.

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " ई" के अधीन

प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, शाखा सोनकच्छ.

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी

सदस्य तहसीलदार सोनकच्छ, जिला देवास.

उपखण्ड देवास, जिला-देवास

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " अ " के अधीन

अध्यक्ष अनुविभागीय दण्डाधिकारी, देवास.

धारा 13 की उपधारा (3 ) " ब " के अधीन अ. जा. / अ.ज.जा. /वर्ग के तीन सदस्य.

सदस्य 1. श्री सालिगराम पिता छिताजी मालवीय , सुनवानी गोपाल, देवास.

सदस्य 2. श्री रामेश्वर पिता भवानीराम दायमा, 20/3 भवानी सागर देवास.

सदस्य 3. श्रीमती रजनी पति जगदीश वर्मा 18 वासुदेव पुरा, देवास.

धारा 13 की उपधारा ( 3) " स" के अधीन जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता .

1. श्री दिनेश भूतड़ा पिता श्री बालकिशन भूतड़ा, सदस्य सुभाष चौक देवास.

सदस्य 2. श्री भारतसिंह पदलावदा, ग्राम पटलावा, तहसील व जिला देवास.

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " द " के अधीन- शासकीय

सदस्य

सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत देवास.

सदस्य 2. अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें, देवास.

सदस्य 3. परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग , देवास .

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " ई " के अधीन

प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, मर्यादित देवास.

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी

सदस्य तहसीलदार, तहसील देवास.

उपखण्ड कन्नौद, जिला-देवास

धारा 13 की उपधारा ( 3) " अ " के अधीन

अध्यक्ष अनुविभागीय दण्डाधिकारी , कन्नौद

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ब " के अधीन अ. जा./ अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य.

सदस्य 1. श्री लक्ष्मणसिंह ( अ. जा. ) ग्राम गुडबेल , तहसील कन्नौद.

सदस्य 2. श्री कमलकिशोर राठौर ( ( अ.ज.जा. ) ग्राम शेरगुना, तहसील कन्नौद.

सदस्य 3. श्री महेश मालवीय (अ. जा. ) निवासी-गोला गुठान.

206

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " स " के अधीन जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता.

सदस्य 1. श्री एन. पी. सराठे, अजनास रोड़, खातेगांव.

सदस्य 2. डॉ. शिव पटेल, कन्नौद,

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " द " के अधीन- शासकीय

सदस्य

सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत कन्नौद.

सदस्य 2. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत, कन्नौद.

सदस्य 3. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास विभाग, कन्नौद.

धारा 13 की उपधारा ( 2) " ई " के अधीन

सदस्य प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, शाखा कन्नौद.

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी

सदस्य तहसीलदार, तहसील देवास.

उपखण्ड बागली, जिला- देवास धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " अ " के अधीन

अध्यक्ष अनुविभागीय दण्डाधिकारी , बागली

धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " ब " के अधीन अ. जा./ अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य.

सदस्य 1. श्री कमलसिंह नानुराम अवल्दा,

सदस्य 2. श्री प्रेमसिंह खेडेकर कनाड,

सदस्य 3. श्री गोपाल रायसिंह, पंच, ग्राम देवगढ़.

सदस्य धारा 13 की उपधारा ( 3 ) " स " के अधीन जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य 1. श्री मोतीलाल पटेल, बागली जिला देवास.

सदस्य 2. श्री राजकुमार कालूजी, ग्राम घावडिया, तहसील कन्नौद.

शासकीय धारा 13 की उपधारा ( 3) " द " के अधीन-

सदस्य

सदस्य 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बागली.

सदस्य 2. वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी , जनपद पंचायत, बागली.

सदस्य 3. परियोजना अधिकारी , महिला एवं बाल विकास विभाग , बागली.

धारा 13 की उपधारा ( 2) " ई " के अधीन

सदस्य प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाखा बागली.

धारा 10 के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया अधिकारी

सदस्य तहसीलदार, तहसील बागली

क्र. 22- एस. डब्ल्यू. - 07- बंधक श्रम-2013 .- बंधक श्रमिक (प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर, जिला देवास , देवास जिले के लिये " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से तीन वर्षों की कालावधि के लिये निम्नानुसार जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करता हूं:-

जिला-देवास

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " अ " के अधीन

अध्यक्ष जिला दण्डाधिकारी , देवास

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " ब " के अधीन अ. जा./ अ.ज.जा./वर्ग के तीन सदस्य.

सदस्य 1. श्री कैलाश डाबी , ( अ. जा. ) 51 , मोती बंगला, देवास.

सदस्य 2. श्री बजरंग बैरवा, अ. जा. 23/2 शंकरगढ़, बालगढ़, देवास.

सदस्य 3. श्री गोपाल पंवार, अभिभाषक ( पिछड़ा वर्ग ) 41 , राजभवन नयापुरा, देवास.

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " स " के अधीन जिले के दो सामाजिक कार्यकर्ता

सदस्य 1. श्री मोतीलाल पटेल, बागली, जिला देवास.

सदस्य 2. श्री विष्णूप्रसाद वर्मा, निवासी-जामगोद, जिला देवास.

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " द " के अधीन- शासकीय

सदस्य

सदस्य 1. पुलिस अधीक्षक, देवास.

सदस्य 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, देवास.

सदस्य 3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण , देवास .

धारा 13 की उपधारा ( 2 ) " ई " के अधीन

1. अग्रणी जिला प्रबंधक, बैंक आफ इंडिया, जिला देवास.

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर.

207 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,

जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

अनूपपुर, दिनांक 29 नवम्बर 2013

क्र. 8175- आर.डी.एम. साइलेंस जोन-2013.- मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं नंद कुमारम्, जिला दण्डाधिकारी अनूपपुर, मध्यप्रदेश, अनूपपुर जिले के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र ( साइलेंस जोन ) घोषित करता हूं तथा आदेशित करता हूं नीचे अंकित शांत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल , लाउडस्पीकर, साउण्ड बाक्स, वाहनों के प्रेसर हार्न आदि शामिल हैं, का उपयोग नहीं करेगा. यदि कोई व्यक्ति, उपरोक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 ( 1 ) ( 2 ) एवं 16 के अंतर्गत दण्डनीय होगा:-

कोलाहल प्रतिबंधित अवधि स्थान का नाम

घोषित क्षेत्र की सीमा

(4)

(2)

(3)

सरल क्रमांक (1)

1

प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

जिला एवं सत्र न्यायालय अनूपपुर.

प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक 2 कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर.

प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक 3

,,

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) कार्यालय अनूपपुर.

प्रातः 8.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक 4 शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर.

प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक 5 जिला चिकित्सालय अनूपपुर

6

प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अनूपपुर.

प्रातः 10.00 बजे से शायं 6.00 बजे तक 7 शासकीय माध्यमिक विद्यालय सामतपुर

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

नंद कुमारम्, जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय जिला दण्डाधिकारी , जिला आगर मालवा मध्यप्रदेश

आगर मालवा, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

क्र. एस. डब्ल्यू. - 13-56 .- मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं डी. डी. अग्रवाल, जिला दण्डाधिकारी , आगर मालवा, आगर मालवा ( म . प्र. ) जिले के निम्नानुसार क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साईलेंस जोन ) घोषित करता हूं तथा आदेशित करता हूं कि निम्न " शान्त क्षेत्र " में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगण किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारण जिसमें वाद्य संगीत, ढोल , लाउड स्पीकर, साउन्ड बाक्स आदि शामिल है का उपयोग नहीं करेगा . यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तिगत ऐसा करते पाया जाता है तो वह मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 15 ( 1 ) (2 ) एवं 16 के अंतर्गत दण्डनीय होगा:-

स्थान का नाम

घोषित क्षेत्र की सीमा

(3)

कोलाहल प्रतिबंधित अवधि (4)

(2)

स. क्र. (1)

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक 1 न्यायालय परिसर आगर मालवा

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक 2 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , कार्यालय आगर मालवा.

3

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

पुलिस अधीक्षक, कार्यालय आगर मालवा 208

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

(2)

(1)

4

(3)

(4)

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय आगर मालवा.

5

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर आगर मालवा.

6 शासकीय सिविल अस्पताल आगर मालवा.

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

7

सम्पूर्ण दिन

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

न्यायालयीन परिसर, सुसनेर.

8 शासकीय अस्पताल , सुसनेर.

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

सम्पूर्ण दिन

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

9

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

अनुविभागीय दण्डाधिकारी , कार्यालय सुसनेर.

10

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

शासकीय महाविद्यालय, सुसनेर.

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

11 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर, सुसनेर .

12

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

न्यायालयीन परिसर, नलखेड़ा.

13

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

तहसील परिसर नलखेड़ा.

14 शासकीय अस्पताल , नलखेड़ा.

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

सम्पूर्ण दिन

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

15

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर, नलखेड़ा.

16

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

कार्यालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी का परिसर, सोयत.

17 शासकीय अस्पताल, सोयत

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

सम्पूर्ण दिन

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

18 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर, सोयत.

19

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

तहसील परिसर, बड़ौद.

20 शासकीय अस्पताल परिसर, बड़ौद.

प्रात: 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

सम्पूर्ण दिन

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

21

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर, बड़ौद.

22

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

कार्यालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी का परिसर , कानड़.

23 शासकीय अस्पताल परिसर, कानड़.

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

सम्पूर्ण दिन

100 मीटर की परिधि का क्षेत्र

24 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं के परिसर, कानड़.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा.

प्रातः 10.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक

डी. डी. अग्रवाल , जिला दण्डाधिकारी.

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास

मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2013

क्र. गन्ना-एस- 3- क्षे.रा.- 2013-14-535.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त , मध्यप्रदेश भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु भाग 1 ]

209

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

श्री दुर्गा खण्डसारी शुगर मिल मेन्दराना पानसेमल , जिला बड़वानी मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

जिला/तहसील

क्रय केन्द्र क्र.

(3) (1)

(2)

1.

बड़वानी/पानसेमल

फैक्ट्री गेट ग्रामों की संख्या

क्षेत्र ( हेक्टर )

(5)

1220.40

(4) 28

1220.40

योग ..

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं , उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

अ. क्र.

गन्ना खरीदी केन्द्र

(3)

(1)

गांव (2)

पानसेमल

1

फॅक्टरी गेट 2

फॅक्टरी गेट खड़की

फॅक्टरी गेट 3

दोंदवाडा

4

फॅक्टरी गेट कानसुल

5

भमराटा

फॅक्टरी गेट

फॅक्टरी गेट 6

जाहुर

7

फॅक्टरी गेट गोंगवाड़ा

8

फॅक्टरी गेट आमदा

फॅक्टरी गेट 9

जुनापानी

10

पिपरानी

फॅक्टरी गेट 11

फॅक्टरी गेट पन्नाली राजपुरा

12

फॅक्टरी गेट चुनाभट्टी

फॅक्टरी गेट 13

जलगोन

14

फॅक्टरी गेट बंधारा खुर्द

15

फॅक्टरी गेट पिपलोद

16

फॅक्टरी गेट जैतपूरा

17

फॅक्टरी गेट मेंद्राना

18

फॅक्टरी गेट मेलन

19

टेमला

फॅक्टरी गेट 20

भातकी

फॅक्टरी गेट 21

फॅक्टरी गेट बांद्रयावड़

22

फॅक्टरी गेट बेहड़िया

खेतिया

फॅक्टरी गेट 23

24

फॅक्टरी गेट निसरपुर

25

फॅक्टरी गेट भड़गोन

फॅक्टरी गेट 26

टेमली

27

मल्फा

फॅक्टरी गेट

फॅक्टरी गेट 28

मोरतलाई

कुल गन्ना आच्छादित रकबा

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

श्री दुर्गा खांडसारी ( शुगर ) मिल्स, मेन्दराना पो. कानसुल, तह. पानसेमल, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश पानसेमल तहसील में गन्ना आच्छादित क्षेत्र की सूची

गन्ना आच्छादित रकबा ( हेक्टर में )

योग (6) जड़ी गन्ना (4)

बोया गया गन्ना ( नया ) (5)

17.20 14.40

2.80

4.40

13.00

17.40

4.50

8.10 3.60

15.00

39.00 24.00

9.00

25.60 16.60

33.40 9.00

24.40

22.90

48.30 25.40

49.00 30.40

18.60

81.60 42.80

38.80

0.00

4.40 4.40

0.00

3.40

2.40 0.00

2.40

3.40

41.20

11.80

29.40

2.20

7.20 5.00

0.00

3.00

3.00

2.20

1.20

1.00

53.80

24.60

29.20

23.40

47.40 24.00

34.80 10.40

24.40

69.20

27.40

41.80

5.20

1.20

4.00

64.80 42.40

22.40

176.20

333.00 156.80

80.80 35.60

45.20

32.60

69.40 36.80

4.80

2.80

7.60

5.20

11.80 6.60

20.60

38.60

59.20

1220.40 623.40

597.00 210

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 2013-14-576 .- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं डॉ. डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु जवाहरलाल नेहरू सहकारी शक्कर कारखाना सरबर देवला जिला खरगोन, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं : -

जिला/तहसील (2) क्र. (1)

1

खरगोन/कसरावद 2

खरगोन/खरगोन

खरगोन/गोंगवा 3

4

खरगोन/सेंगवा 5

खरगोन/भीकनगांव 6

खरगोन/झिरन्या 7

खरगोन/भगवानपुरा 8

खरगोन/महेश्वर 9

खरगोन/बड़वाह 10

खण्डवा/पुनासा क्रय केन्द्र (3)

ग्रामों की संख्या (4)

क्षेत्र (हेक्टेयर ) (5)

56

1353.094 कसरावद

59.057

4

खरगोन

गोंगवा

12

109.304

1

सेंगवा

2.178

53.588

9

भीकनगांव

3

2.356 झिरन्या

2

26.372 भगवानपुरा

महेश्वर

37

699.963

42

277.981 बड़वाह

20

78.948 पुनासा

186

. 2654.833 योग

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

अ. क्र. गन्ना ग्राम का नाम

(2)

(1)

1

कसरावद

2

मोगांवा

3

ब्राम्हणगांव

दोगांवा

4

5

ककरियाव

6

बड़गांव

7

कठोरा ( माकडखेडा)

माकडखेडा

8

9

सायता

10

नावडाटोडी

11

बोथू

12

छोटी कसरावद 13

भीलगांव

14

डोंगरगांव

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्री. प्रो . प्रासे. सोसायटि लि. खरगोन यूनिट सरवर देवला, तह. कसरावद, जिला खरगोन विकासखण्ड कसरावद, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

(6) रोपा (3)

जड़ी (4)

योग (5)

49.032

64.381

113.413

23.717

42.623

66.340

6.660

14.623

7.964

3.040

0.000

3.040

7.417

4.340

11.757

28.960

55.964

27.004

42.777

22.182

20.595

152.215

70.518

81.696

72.923

35.425

37.498

3.101

0.834

3.935

45.648

79.615

33.968

0.000

3.870

3.870

42.915

30.563

12.352

10.923

8.571

19.494 भाग 1 ]

211 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

(2)

(1)

15

बालसमुद

16

ढालखेड़ा

17

काटकुर

18

साटकुट

19

पागाखेड़ी

20

सलीमपुरा

21

बामंदी

22

महाराजखेड़ी 23

खलसाटक 24

सरवरदेवला 25

मिर्जापुर

26

बहादरपुरा

27

पिपलई

28

बोरावा

29

धरमपुरी

30

भनगांव

31

कवडी

32

अहिल्यापुरा 33

करोंदिया

34

गोपालपुरा

35

ओझरा

36

सावदा

बिठेर

37

38

चंदनपुरी

39

उटावद

40

उमरिया

41

सोनखेडी

42

सतवाडी

43

बोरगांव

44

मुलठान

45

कमोदवाडा 46

मदरानिया

47

रहडकोट

48

बलकवाडा

बसलाय

49

50

बामखल

51

टिगरियाव

52

कोगावा

53

अमलाथा

54

लेपा

55

नहारखेड़ी

ससाबड

56

योग .

(6) (3)

(4)

(5)

16.842

37.040

20.198

12.623

20.490

33.113

0.725

0.000

0.725

4.457

0.874

5.332

0.563

2.567

3.130

0.000

0.968

0.968

0.000

0.579

0.579

0.000

1.174

1.174

1.883

7.202

5.320

20.555

76.304

55.749

0.000

4.996

4.996

0.000

1.308

1.308

0.000

1.364

1.364

17.502

13.057

30.559

4.409

6.834

2.425

27.717

15.672

12.045

0.000

2.101

2.101

3.146

9.057

5.911

3.696

0.000

3.696

9.502

5.522

15.024

4.097

5.551

9.648

0.000

6.093

6.093

1.356

3.802

2.445

6.700

6.162

0.538

27.980

27.846

55.826

10.016

0.000

10.016

0.000

4.040

4.040

2.239

2.595

0.356

3.372

0.000

3.372

0.000

0.854

0.854

0.000

2.206

2.206

4.077

5.016

0.939

0.960

0.364

1.324

0.000

0.960

0.960

1.619

0.000

1.619

0.000

0.441

0.441

4.077

19.563

15.486

12.401

4.555

16.955

214.020

118.11

95.911

3.769

18.231

14.462

10.397

2.992

13.389

5.320

1.324

3.996

1353.094

1013.401

818.956 212

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

[ भाग 1

विकासखण्ड खरगोन, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.

गन्ना ग्राम का नाम

रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

(1)

(2)

1

लिक्खी

2

बनार

3

सिनखेडा

डेहरी

4

योग .

(6)

योग (5)

रोपा (3)

जडी (4)

0.000

1.636

1.636

0.000

1.433

1.433

3.150

4.749

1.599

51.239

24.368

26.870

32.121

59.057

28.951

विकासखण्ड गोगावां , जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.

गन्ना ग्राम का नाम

रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

(1)

(2)

1

बेजापुर

2

बिलखेड बुजुर्ग

3

दयालपुरा

4

ठिबगांव

5

सुरपाला

6

जामन्या

7

बीड

8

कुकडोल

9

कुम्हारखेडा

10

उमरखली

भसनेर

11

12

देवली

योग ..

(6) रोपा (3)

योग (5)

जड़ी (4)

3.235

16.478

13.243

2.741

4.984

7.725

18.372

0.579

18.951

2.745

0.000

2.745

0.000

4.980

4.980

2.020

0.401

1.619

1.632

2.016

0.385

13.243

18.834

5.591

0.000

0.826

0.826

0.000

13.794

13.794

10.850

5.182

16.032

0.182

4.721

4.903

26.826

82.478

109.304

विकासखण्ड सेगांव , जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.

गन्ना ग्राम का नाम

(2)

(1)

1

दशनावल

योग ..

रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

(6) रोपा (3)

जड़ी (4)

योग (5)

0.000

2.170

2.170

2.170

2.170

0.000

विकासखण्ड भीकनगांव, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

गन्ना ग्राम का नाम

क्र.

(1)

(2)

1

मछलगांव

2

शगुर - भगुर

3

भिकनगांव

रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

रोपा (3)

(6) जड़ी (4)

योग (5)

3.506

1.198

2.308

16.543

17.733

1.190

0.000

0.421

0.421 भाग 1 ]

213

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

(1)

(2)

4

बमनाला

5

रेहगांव

6

सिरलाय

7

शक्कर खेडी

8

नुरियाखेडी

9

सेल्दा

योग ..

(6) (3)

(4)

(5)

1.057

0.615

1.672

1.109

2.891

4.000

0.000

2.138

2.138

3.826

6.717

10.543

2.668

1.130

3.798

9.777

2.486

7.291

13.777

53.588

39.810

विकासखण्ड झिरन्या, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.

गन्ना ग्राम का नाम

(2)

(1)

1

खोई

2

नानकोडी

3

चेनपुर

योग

रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टर में )

रोपा

जडी

योग

(3)

(4)

(6)

(5)

0.000

1.024

1.024

0.000

0.186

0.186

1.040

1.146

0.105

1.227

2.356

1.130

विकासखण्ड भगवानपुरा, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.

गन्ना ग्राम का नाम

(2)

(1)

1

दामखेडा

बाडी

2

योग

रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टर में )

रोपा

जडी

योग

(3)

(6) (4)

(5)

8.166

1.198

9.364

17.008

6.964

10.045

15.130

11.243

26.372

विकासखण्ड महेश्वर, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.

गन्ना ग्राम का नाम

(1)

(2)

1

जलकोटा

खराडी

2

3

इटावदी

4

कुडियां

5

माचंदा

महेश्वर

6

7

गांधी नगर

रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टर में )

रोपा (3)

जडी (4)

योग (5)

(6) 59.462

57.798

117.259

33.312

21.425

54.737

8.964

16.109

7.146

2.960

6.381

9.340

3.397

7.595

4.198

37.004

24.020

61.024

0.000

4.045

4.045 214

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

(2)

(1)

8

बबलई

मण्डलेश्वर

9

10

मोगांवा

ठनगांव

11

12

छोटी खरगोन

13

करोदिंया

14

चुन्दडिया

15

सिरस्या

16

चोली

17

धरगांव

18

सुलगांव

19

गोगांवा ( मण्डलेश्वर ) 20

नान्द्रा

21

मातमूर

22

देव पिपल्या

23

उरवाय

24

मोहना

25

गुजर मोहना

26

आशापुर

27

महेतवाडा

28

बडवी

29

पथराड

सोमाखेडी

30

31

चिकली

32

कतरगांव

बंडेरा

33

34

होदडिया

35

कवाणा

36

चिराखान

37

भुदरी

योग ..

[भाग 1 (4)

(3)

(5)

(6) 0.000

0.883

0.883

26.065

11.150

14.915

0.757

0.000

0.757

1.571

1.045

2.615

26.433

17.227

9.206

2.806

1.628

1.178

0.000

1.259

1.259

0.000

1.138

1.138

5.680

5.700

11.381

17.490

24.449

41.939

21.109

16.773

37.883

8.385

15.283

6.899

19.887

39.437

59.324

13.437

9.182

22.819

7.008

8.684

1.676

4.818

16.089

11.271

2.648

1.575

4.223

2.785

1.105

1.680

0.000

0.717

0.717

17.660

13.490

4.170

8.012

4.356

12.368

10.70

11.85

22.547

1.567

8.348

9.915

0.947

0.000

0.947

2.332

6.101

8.433

5.385

9.449

14.834

2.012

2.012

4.024

8.664

16.381

25.045

0.000

1.348

1.348

18.263

29.850

11.587

341.215

699.963

358.749

विकासखण्ड बड़वाह, जिला खरगोन में उपलब्ध गन्ने की जानकारी

क्र.

गन्ना ग्राम का नाम

(2)

(1)

1

नई बेहगांव

2

बेहगांव

3

पाडयाघटखेड़ी

4

पिटाम्बली

रिमार्क गन्ना क्षेत्र ( हेक्टर में )

रोपा (3)

जडी (4)

योग (5)

(6) 3.320

7.870

11.190

0.830

0.830

0.000

0.000

2.429

2.429

5.316

9.377

14.692 215 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

(6) 5

15.028

10.247

25.275

कोदयाखेडी

0.000

2.486

2.486

6

कुम्भिया

7

2.850

बफलगांव

2.947

5.798

4.101

3.733

7.834

8

अमलाथा

2.972

6.887

9

3.915

मुरल्ला

0.385

10

0.000

0.385

सेमरला

11

3.704

1.215

4.919

भोराई

5.765

3.615

12

बावडी खेडा

2.150

5.559

0.000

5.559

13

पालसूद

4.838

14.753

14

नांदिया

9.915

33.866

12.069

21.798

अस्तरिया

15

0.000

0.717

0.717

16

खोडी

17

3.656

0.000

3.656

टोकी

0.000

18

4.915

4.915

सिरलाय

0.000

1.121

1.121

अगरवाडा

19

20

0.000

1.522

1.522

बागफल

0.000

1.138

21

1.138

कोगावां

3.206

4.866

22

8.073

नरसिंगपुरा

5.267

11.389

23

6.121

रतनपुरा

0.000

6.283

6.283

24

कपास्थल

5.777

1.028

6.806

25

बोधगांव

3.858

6.130

26

बासवा

9.988

1.024

1.595

2.619

भोकर नाला

27

1.385

1.453

2.838

28

ढकलगांव

8.769

29

5.170

3.599

लोंदी

3.227

0.000

30

3.227

मर्दाना

7.482

21.559

31

14.077

बडूत

0.000

32

4.130

गवल

4.130

0.000

4.154

33

बावनी

4.154

0.000

1.077

1.077

34

जूनापानी

0.000

1.219

35

1.219

रूपखेडा

13.267

19.668

खनगांवखेडी

36

6.401

0.000

1.611

1.611

37

सनावद

0.518

0.000

0.518

38

खगवाडा

2.927

0.000

39

2.927

भुलगांव

1.717

1.717

40

मलगांव

0.000

0.227

2.919

3.146

41

बांगरदा

0.526

42

0.000

0.526

कोटल्यिाखेड़ी

277.981

151.947

126.032

योग ..

216

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

कार्यालय , कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी , जिला शहडोल मध्यप्रदेश

क्रमांक/भू-अर्जन/2013 ,

संशोधन

शहडोल, दिनांक 31 दिसम्बर 2013 क्र. 16-बी- 121-2013-14 - मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक 16- बी- 121-2013-14 दिनांक 11 दिसम्बर 2013 जिसका प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र " में दिनांक 13 दिसम्बर 2013 को हुआ है के प्रथम पैरा को निम्न संशोधन अनुसार पढ़ा जावे.

अधिसूचना दिनांक 11 दिसम्बर 2013 में प्रकाशित पैरा अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम छाता तहसील बुढ़ार जिला शहडोल से ग्राम लालपुर तहसील बुढ़ार जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन , केबल एवं डक्ट बिछाई जावे.

शेष प्रकाशन यथावत माना जावे.

संशोधन

संशोधित पैरा

अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम छाता तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम लालपुर तहसील सोहागपुर जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जावे .

क्र. 18- बी - 121-2013-14 - मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 की धारा 3 की उपधारा 1 के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक 18- बी-121-2013-14 दिनांक 11 दिसम्बर 2013 जिसका प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र " में दिनांक 13 दिसम्बर 2013 को हुआ है के प्रथम पैरा को निम्न संशोधन अनुसार पढ़ा जावे.

अधिसूचना दिनांक 11 दिसम्बर 2013 में प्रकाशित पैरा अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जावे.

शेष प्रकाशन यथावत माना जावे.

संशोधित पैरा

अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम लालपुर, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में मेसर्स सीबीएम प्रोजेक्ट, रिलायन्स इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाइन, केबल एवं डक्ट बिछाई जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.

217

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्वविभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. 8683 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

0.61 सिवनी सिवनी डूण्ड़ासिवनी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन का निर्माण हेतु.

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे , नागपुर.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिवनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 8685- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला

क्षेत्रफल अर्जित रकबा तहसील/ रा.नि.म.

(हे. में)

(3)

(4) (1) (2)

0.16 सिवनी सिवनी डोली छतरपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन का निर्माण हेतु.

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी के कार्यालय में देखा जा सकता है .

218

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. 8686- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.म.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.65 सिवनी

सिवनी

कछबाड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन का निर्माण हेतु.

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नागपुर .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , सिवनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन- प्र.क्र . एफ. -10- पत्र क्र. 582- भू-अर्जन- 08.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)

(4) 0.010

(3) रजौला

(1) सतना

(2) मझगवां

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर , कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

विभाग, सतना (म. प्र. ). (5) कार्यपालन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी चित्रकूट मंदाकिनी नदी संरक्षण योजना अन्तर्गत संपबेल निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

219

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. 15696 - भू- अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला

भूमिकाविवरण ग्राम का नाम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

(3)

धार

0.030

बदनावर

बदनावर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

बागेड़ी तालाब की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 1 , धार.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बदनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. 05 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

तहसील/ तालुक

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

(3)

1.45 दतिया बाजनी

दतिया

(6) (5)

खर्राघाट मध्यम सिंचाई नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्टीब्यूटरी संभाग क्र. 9, दतिया (म. प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

220

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. 06 -अ 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील/तालुक नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(3) लरायटा

(4) 4.14 (1) दतिया

(2) दतिया

( 2)

(5)

(6) खर्राघाट मध्यम सिंचाई नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , राजघाट डिस्टीव्यूटरी संभाग क्र. 9, दतिया ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 07 - अ 82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4) 3.18 (2) दतिया

(3) डगरई

(1) दतिया

(2)

(6) (5)

खर्राघाट मध्यम सिंचाई नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्टीव्यूटरी संभाग क्र. 9 , दतिया (म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 08- अ 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील /तालुक नगर/ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(1)

(4) 3.12 दतिया

(3) दीवानकी रूंद

(2) दतिया

(6) (5)

खर्राघाट मध्यम सिंचाई नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , राजघाट डिस्टीव्यूटरी संभाग क्र. 9 , दतिया (म. प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

221

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

क्र. 09 - अ 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला तहसील/तालुक नगर/ग्राम भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

(4) 4.13 (2) दतिया

(1) दतिया

(3) चितुवां

( 2)

(6) खर्राघाट मध्यम सिंचाई नहर के निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , राजघाट डिस्टीव्यूटरी संभाग क्र. 9 , दतिया ( म. प्र. ) .

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. 1891 - भू- अर्जन- 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील/ तालुका

खसरा नंबर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

भू- अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा

(हेक्टर में)

(4) (2) करैरा

(3) अम्बारी

(1) शिवपुरी

225 0.40 527 0.05 242 0.04 166 0.13 103/1 0.98 463 0.01 352 0.03 353 0.07 354 0.04 कुल योग ..1.75

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9 , दतिया (म.प्र. ) .

बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना कासना नाला तालाब के डूब क्षेत्र हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

222

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. 1892 - भू- अर्जन - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील/ तालुका

लगभग अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल

अर्जित हेतु

प्रस्तावित क्षेत्र

(हेक्टर में )

(2) (3)

(4) (1)

0.10

829/मिन. 1 करैरा सलैया

शिवपुरी

0.01

831

832

0.05

0.15

833

0.01

871

0.05

872/मिन . 1

0.05

872/मिन. 2

873

0.02

0.06

1217

1218

0.05

1219

0.03

0.09

1220

1232

0.08

0.04

1233

0.04

1234

1244

0.03

0.06

1245/1

0.04

1246/2

0.09

1247/2

0.08

1248

0.08

1250

0.02

1256

0.10

1257

1258/1

0.03

0.02

1294

1296

0.13

1297

0.19 1.70

कुल योग ..

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शिवपुरी , जिला शिवपुरी ( म.प्र. ) .

महुअर मध्यम परियोजना की बायीं तट नहर की उपशाखा क्र. 8 , एल. के निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

223

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

पत्र क्र. 1485 - भू- अर्जन- तेंदूखेड़ा - 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(1)

दमोह

(2) जबेरा पौंड़ी महराज सींग चौपरा चौबीसा

(4) 2.73 0.27 योग .. 3.00

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह.

(6) करारिया जलाशय योजना डूब बांध , स्पिल चैनल एवं नहर क्षेत्र हेतु शेष मुआवजा भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 1486 - भू-अर्जन तेंदूखेड़ा - 2013-14 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं : - तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

3.95 (2) जबेरा

(1) दमोह

3.52

(3) बड़ेरा भजिया सूरजपुरा सुनवराह सुनकड़

(4) 4.27 0.05 0.70 योग .. 12.49

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, दमोह.

(6) बड़ेरा जलाशय योजना डूब बांध, स्पिल चैनल एवं नहर क्षेत्र हेतु शेष मुआवजा भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , तेंदूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

224

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

पत्र क्र. 1487 - भू- अर्जन तेंदूखेड़ा - 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1) दमोह

(2) तेंदूखेड़ा

(3) अमवाही बादीपुरा रामादेही

(4) 9.93 0.08 0.64 योग .. 10.65 (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह ( म.प्र.) .

(6) अमवाही जलाशय बांध एवं नहर हेतु.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेंदूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 01 - अ - 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

बांई

1.948 सीहोर नसरुल्लागंज

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, सीहोर.

घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की बांई उपनहर.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

225

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

प्र. क्र. 2 - अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

0.327 नसरुल्लागंज बोड़ी

सीहोर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, सीहोर.

घोघरा मध्यम परियोजना कीगोपालपुर वितरिका की बड़खेड़ी उपनहर.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 03- अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है , अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) (2)

(1)

0.962 नसरुल्लागंज गोपालपुर

सीहोर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर.

घोघरा मध्यम परियोजना कीगोपालपुर वितरिका की कुमनताल उपनहर.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04 - अ- 82-2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

(4) 0.998 नसरुल्लागंज इटारसी

सीहोर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

घोघरा मध्यम परियोजना कीगोपालपुर वितरिका की इटारसी उपनहर.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

226

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

प्र. क्र. 05- अ - 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

1.628 नसरुल्लागंज गोपालपुर

सीहोर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

घोघरा मध्यम परियोजना कीगोपालपुर वितरिका की इटारसी उपनहर.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 06 - अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (1)

(2) (3)

0.771 नसरुल्लागंज गोपालपुर

सीहोर

(2)

अनुसूची

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

घोघरा मध्यम परियोजना कीगोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर-2.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 07- अ - 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

0.652 नसरुल्लागंज कुमनताल

सीहोर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

घोघरा मध्यम परियोजना कीगोपालपुर वितरिका की डोभा उपनहर-1 .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

227

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

प्र. क्र. 08 - अ-82-2013-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

(1)

3.197 नसरुल्लागंज सुकरवास

सीहोर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की डोभा उपनहर.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09 - अ- 82-2013-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4)

(3)

(1)

2.577 नसरुल्लागंज वासुदेव

सीहोर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , सीहोर.

घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की गिलहरी उपनहर.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/ भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10 - अ- 82-2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) (1)

1.409 नसरुल्लागंज इटावा कलां

सीहोर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

घोघरा मध्यम परियोजना की बगबाड़ा वितरिका की इटावा कलां उपनहर.

(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू- अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

228

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

[भाग 1 प्र. क्र. 11 - अ- 82-2013-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

3.485 नसरुल्लागंज

सीहोर

बरखेड़ी

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.

घोघरा मध्यम परियोजना कीगोपालपुर वितरिका की बरखेड़ी उपनहर.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी , नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कवीन्द्र कियावत , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 1 जनवरी 2014

प्र. क्र. 1 - अ-82 - वर्ष 2013-14- भू-अर्जन-30 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(3)

(4) (1)

कोलगांव

11.776 बैतूल बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , संभाग क्रमांक-2, बैतूल .

कोलगांव जलाशय , स्पील चेनल एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

भाग 1 ]

229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

प्र. क्र. 2 - अ-82 - वर्ष 2013-14- भू-अर्जन-31 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1) (2)

गोराखार

7.177 बैतूल बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कोलगांव जलाशय एवं स्पील चेनल निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , संभाग क्रमांक-2 , बैतूल .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 3 - अ- 82 - वर्ष 2013-14 - भू-अर्जन-32 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(4) (1)

17.509

मुचगोहान

बैतूल बैतूल

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , संभाग क्रमांक-2 , बैतूल .

कोलगांव जलाशय , स्पील चेनल एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , बैतूल के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

230

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

[भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 16 दिसम्बर 2013

क्र. भू- अर्जन-20 ( अ -82 ) 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

खसरा नंबर तहसील/ तालुका

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(1) डिण्डौरी

(4) 988में से (2) डिण्डौरी

(3) खरगहना प. ह.नं. 161

(6)

(7) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी .

(5) 0.72 0.72

पूरक प्रस्ताव खरगहना जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी/कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , छबि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्र. 8684 - जि.भू.अ. - 2013. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

जिला तहसील ग्राम/प.ह.नं./ रा.नि.मं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(4) (1)

(3)

सिवनी घंसौर

अशासकीय भूमि 3.77

बिनेकी कला 24/कहानी

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मेसर्स झाबुआ पावर लिमिटेड ग्राम बरेला तहसील घंसौर जिला सिवनी.

झाबुआ पावर लिमिटेड ग्राम बरेला में पावर प्लांट निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

231

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. 740- भू-अर्जन- 2013- प्र.क्र. 02-अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(2)

(1)

0.813

भीकनगांव रूखड़िया

खरगोन

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) खरगोन.

एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 738 - भू- अर्जन- 2013-प्र.क्र. 03-अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(3)

(1)

(2)

(4)

2.668

खरगोन भीकनगांव रोड़िया

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) खरगोन.

एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

232

क्र. 739- भू- अर्जन- 2013 -प्र.क्र. 04-अ- 82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमिका वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(4) (1)

(2)

2.787 खरगोन भीकनगांव उमरिया

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) खरगोन.

एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ /प ) खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 737 - भू- अर्जन- 2013- प्र.क्र. 06-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 (4 ) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) (2)

(1)

(3)

2.452 खरगोन कसरावद खेड़ीबुजुर्ग

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) खरगोन .

एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग ( भ/प ) खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

233

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 05-ए- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सांर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील- सिलवानी

(ग ) ग्राम- सनाईदार, नगपुरा , प्रतापगढ़ , मरहेठी, फूलमार, छीद देवरी , कालुआ, बिघर्रा , बीकलपुर, परासिया.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 34.165 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक

कुल रकबा (हेक्टर में)

अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में )

(2)

(3) (1)

ग्राम-सनाईदार

0.21

1.910

278, 287/1

1.198

0.15 278, 287/2

0.3

2.153

278, 287/4/2

0.468

2.354

280

0.906

0.03 281

0.09

1.214

278, 287/3

1.248

9.735

योग ..

ग्राम-नगपुरा

0.03

0.894

18

0.096

1.056

14

0.078

0.749

13/1

0.270

2.072

6

0.03

0.158

137, 225/137

0.042

1.263

45

0.078

2.614

177 मे से

0.27 178

2.671

0.03 15/2

0.333

0.531

0.12 155

0.078 13/2

0.518

(2)

(3) (1)

0.3675

3.380

159

0.39 169

3.161

0.12

0.518

173

0.009

0.121

152

0.108

1.104

20

0.048

0.202

154

0.01875

0.198

138

0.12

0.470

129/2, 143/2

0.18

2.221

87/1

0.108

2.023

67/1 , 1/2

2.023

0.114 67/1/2

0.06

0.210

82/2

0.102

1.189

79/1

0.108 230/21

0.405

0.3675

5.787

49

0.27

1.513

171

0.15

4.046

172मे से

0.144

2.715

174

0.27

0.401

175

0.18

4.047

202/2

0.36 200/1

2.833

0.3 182/1 मे से

9.154

0.048

0.198

156

0.009

0.048

153/1

0.009 153/2

0.049

2.201

0.15 183

0.03

0.101

136

0.27

2.426

116

0.06 118 मे से

1.619

0.21

5.695

110, 111

0.495 85

6.548

0.12

1.412

82/1

0.12

4.112

80

0.12

1.205

79/2

0.09

2.741

83मे से

6.477 योग .. 91.282

ग्राम-प्रतापगढ़

0.144 14

1.291

0.06

1.971

16

0.108 212

0.849

0.06

0.632

211

0.09 54

0.713

0.252 65

1.983 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

234

(3)

(2)

(1)

0.09

7.709

64

0.09

1.967

23

0.048

0.356

43

0.102

0.910

24

1.424

0.132 25

0.012 86

0.283

0.18

1.769

82मे से

0.03

0.330

210

1.777

0.21 183

0.168 182मे से

5.335

0.612

8.220

181

0.132

2.379

180/2

0.21

2.380

180/1

0.108

1.473

174, 175

0.048 173

0.150

0.009

0.061

169

0.03

0.121

165, 166

0.902

0.102 83

0.084

2.055

176

0.048

2.630

177, 178, 179 मे से

0.458

0.15 41

0.18

1.942

42

0.108

1.659

51

0.12

0.910

66

0.03

0.765

84

0.015

1.212

56

0.769

0.09 11

0.162

3.059

13

0.12

1.149

281/14

4.134 योग .. 61.593

ग्राम-मरहेढ़ी

0.012

1.392

101

0.228

1.311

77

0.048

2.069

80

2.274

0.204 79

0.009 70/1

1.738

0.12

1.967

69

0.809

0.16875 67

0.12

1.064

65

0.012

1.777

66

0.018 57

1.303

0.3 58

2.246

4.083

0.24 19

(2)

(3) (1)

0.009

0.045

103

0.09

0.866

105/2

3.219

0.24 100

0.018

1.740

99

0.009 70/2

1.740

0.0117

1.681

64

0.072 56

2.762

1.929 योग .. 34.086

ग्राम-फूलमार

0.12

0.405

14/2, 13/1 ,

13/2, 14/5

0.18

1.647

2/3 , 11/2 , 12/3 , 14/6

0.084

1.214

9/1 , 12/6 , 15/3 ,

16/4, 2/1/4

0.075

1.889

111/2/3

0.09

2.789

76/2/1

0.09

2.023

76/2/2

0.045

1.339

81

0.015

0.190

80

0.12 107

2.092

0.075 83

0.833

0.15

2.804

84

0.06

0.534

76/1

0.12

3.100

70/2

0.075

2.121

70/1

0.18

2.420

170

0.12 176

2.383

0.12

0.862

177

0.06

0.785

208/176

0.3

2.283

175

0.084

2.023

9/1, 12/6, 5/3 ,

16/4, 2/1/5

0.075 111/2/2

1.888

0.072

0.474

198

0.09

0.566

200

0.24

0.740

2/3, 3/2 , 4/2 ,

13/3, 14/8

0.084

1.619

16/4, 2/1/5 ,

9/1, 12/6

0.084

1.214

9/1 , 12/6 , 15/3 ,

16/4, 2/1/8

0.084

1.214

9/1 , 12/6 , 15/3 ,

16/4, 2/1/9 235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(3) (1)

(2)

9/1, 12/6, 15/3 ,

0.084

1.214

16/4, 2/1/10

0.084

2.023

9/1 , 12/6 , 15/3, 16/4, 2/1/37

0.084

1.000

9/1 , 12/6 , 15/3 , 16/4 , 2/1/35

0.084

1.214

9/1 , 12/6 , 15/3 , 16/4 , 2/1/38

0.084

1.144

9/1 , 12/6 , 15/3 , 16/4 , 2/1/39

9/1 , 12/6,

0.084

1.000

15/3 , 16/4 , 2/1/40

0.084

1.214

9/1 , 12/6 , 15/3 , 16/4 , 2/1/41

0.084

1.000

9/1 , 12/6 , 15/3 , 16/4 , 2/1/42

9/1, 12/6

0.084

1.000

15/3 , 16/4 , 2/1/43

0.084

1.000

9/1, 12/6, 15/3 , 16/4 , 2/1/44

0.084

1.214

9/1, 12/6 , 15/3 , 16/4 , 2/1/45

1.000

0.084 9/1 , 12/6 , 15/3 , 16/4 , 2/1/46

0.084

1.214

9/1 , 12/6 , 15/3, 16/4 , 2/1/47

0.084

1.000

9/1 , 12/6 , 15/3 , 16/4 , 2/1/48

0.084

1.000

9/1 , 12/6 , 15/1 , 16/4 , 2/2/1

0.45

8.083

181

0.24

2.501

188

2.809

187

0.018

0.33 185

2.651

0.48

11.281

196

0.045

1.522

179

1.889

0.09

0.045

2.983

82

0.045

1.149

79

0.15 69

3.631

0.72 169 मे से

8.031

6.765

105.218

योग ..

(3)

(2)

(1)

ग्राम-छींद देवरी

5.285

0.186 92मे से

0.285

6.783

91/1

0.405

0.108 91/2

0.33 87

2.719

2.055

0.192 99

0.09

0.729

105

7.042

0.4125 187/104 मे से

0.192

5.525

125

0.045 124

0.938

0.12

12.736

126मे से

44.217

1.961 योग ..

ग्राम-कोलुआ

0.27 63/1/1/1/2

6.525

0.258

4.452

63/2

0.303

4.622

40

2.566

0.315 34

0.27

1.196

33

0.138

2.582

17/1

0.15

2.582

17/2

0.072 16

0.417

1.776

24.942

योग ..

ग्राम - पठा कला

0.089

0.048 154/1/2

0.075 156/1/1/2

1.360

0.12

15.300

154/1/1

0.21 154/2

1.907

0.048 154/3

0.289

0.015

1.530

154/1/1

2.477

0.15 150

0.048 49

0.316

0.015 45

1.096

1.720

0.39 44

0.21

2.740

43/1 मे से

0.015

2.740

43/1

0.15

3.253

155

3.824

0.39 152मे से

0.06

0.429

151

0.24 32मे से

9.862

0.12 48

1.137

1.720

0.27 37/1/2

0.048 37/1/1

4.533

0.18 168 मे से

1.770

1.226

0.02 118/2 236

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

(3)

(2)

(1)

0.05

1.422

118/3

0.19

2.448

137मे से

8.365

0.08 140में से

8.984

0.12 141

0.02

1.659

133/1/1

0.036

1.933

167मे से

0.12

7.149

47, 46

0.084

1.696

43/2

1.137

0.06 142

0.06

1.509

50

0.124

2.508

26/1

0.056

2.023

53/2

3.367

0.09 53/1

10.445

0.174 27मेसे

1.295

0.11 25/1

115.258

4.196 योग ..

ग्राम-बिघर्रा

0.21

2.027

105

0.168

2.464

9/1, 10

0.06

0.809

94/2/1/1

0.21

0.696

96/2

0.222

2.023

106/3

0.06

0.607

106/4/1

3.274

0.06 127/1/1/107

1.619

0.072 112/2

0.108

3.569

112/1

111 , 124, 111 , 125 ,

0.21

0.109

113/2

2.460

0.096 9/2, 10

0.018

0.405

106/2

0.09

1.619

111/6/1 , 124/111/6/1 ,

125/113/6/1

1.584

21.681

योग ..

ग्राम-बीकलपुर

0.015

3.120

105/2

0.06

2.653

114/2 , 115 , 116/2

2.653

0.075 114/3

0.688

0.063

2.371

0.036 106

0.105 104

2.525

0.042

1.150

93

4.884

0.111 102

(3)

(2)

(1)

0.138

3.812

100/3/1/1

0.015 100/3/4

2.411

0.09

5.929

99

0.114

5.665

130/1

0.066

4.252

95, 96/2

0.105

2.918

96/1

0.009

2.586

92

1.631

0.165 49

0.252

1.315

50, 51

0.628

0.084 52

0.559

0.072 46/1/2/1/2

0.06 46/1/2/1/1

1.926

2.428

0.09 46/1/1

0.15

1.502

41

0.761

0.072 36

1.989

58.367

योग ..

ग्राम-परासिया

1.666

0.08 65

0.06

0.409

66

1.602

0.14 54

0.08 151

0.312

0.951

0.08 152

0.04 153

0.360

0.04 144

0.332

140

0.219

0.032

0.008

0.065

139

0.04

1.509

168

1.866

0.12 166

0.09

1.214

394/140

0.08

0.553

143

0.008 264

0.150

0.006 355

0.036

0.16

2.444

281, 282मे से

0.28

5.605

250, 251 मे से

0.11 357

3.516

0.02

0.239

165

0.09 359

4.201

0.112

1.469

354, 352

0.23 105

2.467

0.2

6.358

103

2.106

35.076

योग ..

34.165 महायोग .. 601.455 237

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नगपुरा- नगझिरी जलाशय की नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा अनुविभागीय अधिकारी/ भू-अर्जन अधिकारी , सिलवानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

रायसेन , दिनांक 26 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 05- अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न सूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 के अन्तर्गत यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील - उदयपुरा

(ग) ग्राम- केवलारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.754 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

कुल रकबा (एकड़ में)

(3)

(2)

(1)

0.040

1.30

63/1/1

1.70

63/2/1

7.50

0.162 64/1

1.89

0.125 66

0.243

6.00

137/1

0.206 138

11.98

3.31

0.081 139/2

0.081

3.31

139/3

9.32

0.202 139/1

0.105

4.11

140/2

0.121 148/1

5.44

0.178

4.00 एवं 1.00

140/3/2एवं 140/3/1

5.00

0.121 148/2

154/1

2.97

0.150

0.259

9.46

170/1

170/2

9.46

0.186

0.170

5.03 एवं 4.46

170/3/1 एवं 170/3/2

0.081

1.08 एवं 2.14

172/1/2 एवं 172/1/2

0.061

0.07 एवं 2.15

172/2/1 एवं 172/2/2

(2)

(3) (1)

3.22

0.061 172/3

0.121 174/1/1/1/1 एवं 1.37 एवं 1.36

174/1/1/1/2

कुल योग .. 2.754 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरेली के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रतलाम, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

क्र. 5720 - भू-अर्जन- 2013 - प्र.क्र. 43- अ- 82-2012- 13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उल्लेखित उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-

(क) जिला- रतलाम

(ख) तहसील- रतलाम

(ग) ग्राम- कनेरी एवं कलमोड़ा

(घ) क्षेत्रफल-16.900 हेक्टर .

सर्वे नम्बर

रकबा (हेक्टर में. )

(2)

(1)

ग्राम-कनेरी की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

0.400

383/3

0.070

434/2

1.440

434/6

434/7

1.540 238

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

(2)

(1)

434/8

6.400

0.030

434/22

434/23

0.050

434/33

0.060

0.300

434/34

0.270

434/39

434/40

0.180

434/45

0.360

0.300

434/46

434/47

0.060

434/48

4.300

15.760

कुल रकबा

ग्राम कलमोड़ा की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

0.180

25

0.060

257/3

0.100

257/5/1

0.700

267/3

0.100

267/4/1

कुल रकबा 1.140

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.- कनेरी जलाशय योजनान्तर्गत डूब से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,. राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. क्यू- भू- अर्जन- 2012-235.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- शिवपुरी

(ख) तहसील-पोहरी

(ग) नगर/ ग्राम- रसेरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.160 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.120

135

136

0.250

140

0.290

0.120

141

142

0.120

171

0.010

0.140

172

173

0.060

0.010

174/1

0.010

176/1

0.240

177

218

0.010

0.030

235

0.020

237

0.020

238

245

0.130

0.090

246

788

0.190

789

0.080

790

0.010

0.080

794

795

0.050

0.080

796

योग .. 2.160

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- पच्चीपुरा बांयी तट नहर निर्माण एवं अन्य कार्य.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पोहरी जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

239

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्र. 11068 - भू -अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( सेमलाबे तालाब के डूब , पाल , वेस्टवीयर एवं नहर के निर्माण में प्रभावित भूमि) के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- खिलचीपुर

(ग ) ग्राम- पीथापुरा , सेमलाबें

(घ) क्षेत्रफल-15.569 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नं.

(हे. में. ) (2)

(1)

ग्राम-पीथापुरा

163/2/1

0.509

0.509

163/2/2

163/2/3

0.429

163/2/4

0.479

0.509

163/2/5

0.509

163/2/6

0.509

163/2/7

0.509

163/2/8

0.509

163/2/9

0.509

163/2/10

0.509

163/2/11

0.509

163/2/12

163/2/13

0.509

0.509

163/2/14

0.209

163/2/15

0.310

163/2/16

163/2/18

0.230

0.160

163/2/20

163/2/22

0.101

(2)

(1)

0.064

163/1/1

163/9/1

0.290

163/9/2

0.518

1.218

163/1

1.400

163/1/3

159

0.608

150

1.348

0.518

152

0.100

141/2

योग

14.090

ग्राम-सेमलाबें

14/1

0.060

0.060

14/2

0.060

14/3

14/4

0.060

0.060

14/5

0.060

14/6

0.060

14/7

14/8

0.060

14/9

0.060

0.060

14/10

0.040

19/1

19/2

0.040

0.040

19/3

0.040

19/4

0.040

19/5

17

0.036

योग 0.836

ग्राम-बावड़ीबेह

157

0.113

0.352

158

0.166

197/164

0.012

198/164

योग .. 0.643 महायोग 15.569

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.- सेमलाबें तालाब के डूब , पाल, वेस्टवीयर एवं नहर के लिये अर्जित की जाने वाली प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

240

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. 11070- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील - खिलचीपुर

(ग ) ग्राम- रूपाहेड़ा, आम्बावेह

(घ) क्षेत्रफल-2.915 हेक्टेयर

सर्वे नं.

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

ग्राम-रूपाहेड़ा

0.020

106/4/1

108/1

0.048

0.165

0.094

98/1

0.480

223/1/1

0.030

240

0.405

83

0.024

192

106/2

0.033

0.060

106/3/1

0.055

110/2/1

0.080

247/1

0.250

343/223

0.305

210/1

0.024

190

104/3/1

0.100

0.045

106/5/1

0.012

99

0.020

223/2

0.165

350/223/1

0.160

211/1

0.089

221

योग .. 2.664

(2)

(1)

ग्राम- आम्बाबेह

85/6

0.251 योग महायोग . 0.251 2.915

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है.- रूपाहेड़ा तालाब की पाल डूब के निर्माण में प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 11074- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- खिलचीपुर

(ग) ग्राम- कछोटिया

(घ) क्षेत्रफल-7.225 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.620

668

0.239

795

0.137

799/1

0.092

799/3/1

0.045

799/4

0.091

799/7

0.044

802/3

0.044

802/5

805

0.077

808

0.053

0.053

811 241

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

0.031 813/1

919/4/1

0.100 921/1

0.158

0.075 922/1

0.019 924/1/1

0.150 930/1/2

0.037 924/3

0.050 925/2

815/1

0.032

0.176 418/2

801

0.101

0.214 796

0.068 799/2/1

0.091 799/3/2

0.046 795/5

802/1

0.045 802/4/1

0.045

0.684 803

0.052 806

0.053 809

0.051 812/1

0.150 919/2

0.100 919/4/2

921/2

0.158

0.107 923/1

0.230 930/1

0.038 924/2

924/4

0.037

0.030 813/2

0.063 814/2

0.065 816

800

0.125

0.239 797

0.069 799/2/2

0.091 799/3/3

0.091 799/6

0.044 802/2

0.045 802/4/2

0.065 804

0.032 807/1

810

0.065

0.010 812/2

919/3

0.250

0.100 919/4/3

(2)

(1)

922/2

0.075

0.107

923/2

924/1/2

0.019

0.415

930/2

0.050

925/1

0.065

814/1

0.033

815/2

0.065

819

0.109

817

820

0.036

0.036

821

0.065

822

0.176

818/1

7.225

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- कछोटिया तालाब के डूब, पाल एवं वेस्टवीयर में अर्जित की जाने वाली प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11076- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन ( गोकुलपुरा तालाब के वेस्टवीयर में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील - राजगढ़

(ग) ग्राम- बांसखेड़ा

(घ) क्षेत्रफल-2.932 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

वेस्टवियर में प्रभावित भूमि

421/27

0.500

0.253

257/1 242

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

(2)

(1)

0.329

271

421/8

0.300

0.500

256

0.300

269/2

0.200

421/34

257/2

0.300

270

0.250

योग : 2.932

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- गोकुलपुरा तालाब के वेस्टवीयर में प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11078 - भू - अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- राजगढ़

(ग) ग्राम- बड़लावदा

(घ) क्षेत्रफल-6.113 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नं.

(हेक्टर में )

(2)

(1)

बांध में शेष प्रभावित भूमि

0.039

414/1

0.050

417/5

0.265

408/1

0.433

476/2/2

0.034

414/2

0.380

408/3

0.016

414/3

402

0.250

0.531

404

0.164

405

(2)

(1)

0.016

406/1

456/2

0.150

406/2

0.136

0.044

407/1

0.250

476/1/2

0.405

476/1/3

0.500

476/1/4

476/1/5

0.101

0.150

476/1/6

0.500

456/3/2

0.020

453/2/2

0.038

416/2

408/2

0.380

0.380

401/2

407/2

0.180

0.181

407/3

0.020

453/1/2

0.500

476/1/1

6.113

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- बड़लावदा तालाब में शेष प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 11080- भू - अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- खिलचीपुर

(ग) ग्राम- रूपाहेड़ा

(घ) क्षेत्रफल-2.025 हेक्टेयर .

सर्वे नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.048

106/2 243

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.125

126

0.036

128/2

0.220

165/7/2

0.130

164/2

107/1

0.084

128/1

0.012

165/4/2

0.240

153

0.101

365/165

0.060

107/2

0.084

0.120

127/1

165/5

0.615

0.150

154

2.025

योग :

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- रूपाहेड़ा तालाब की नहर के निर्माण में प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11082 - भू-अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- खिलचीपुर

(ग ) ग्राम- रूपाहेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.635 हेक्टेयर

रकबा

सर्वे नं.

(हेक्टर में. )

(2)

(1)

70

0.160

0.144

165/14/2

165/4/2

0.463

0.400

165/5

0.090

131/2

(2)

(1)

0.060

132/5

0.130

135/1

0.030

136/2

0.030

145/3

0.056

149/1

0.040

59/5

165/4/1/1

0.448

129

0.030

0.012

131/1

132/6

0.060

0.060

132/4

0.080

146/1/2

0.080

135/2

0.015

135/3/2

149/2

0.032

165/14/1

0.401

165/4/1/2

0.344

0.120

130

0.165

131/3

0.060

132/7

0.080

146/2

0.015

135/3/1

0.030

145/1 , 145/2

3.635

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- रूपाहेड़ा तालाब की वेस्ट वियर के निर्माण में प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11084- भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील- खिलचीपुर 244

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

(ग ) ग्राम- भवानीपुरा पुस्त बेहडीबेह

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.001 हेक्टेयर.

रकबा

सर्वे नं.

(हेक्टर में)

(1)

(2)

3.124

24/46, 24/47 , 24/48 , 24/49, 24/50 , 24/51

0.024

24/39

0.200

22

0.065

16

24/38

0.368

0.120

17

14

0.100

4.001

योग :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- बेड़ीबेह तालाब की पाल, डूब एवं वेस्टवीयर के निर्माण में प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11086- भू- अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील - खिलचीपुर

(ग ) ग्राम- डालूपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 25.010 हेक्टेयर

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टर में )

(2)

(1)

266/1

0.190

271

0.470

0.202

269

0.146

277/1

(2)

(1)

278/2

0.076

273/1/2

0.531

0.298

275/2

0.070

280/1/4

0.080

261/2/2

0.092

280/1/3

0.265

303/2

302/2

0.093

280/2

0.092

0.093

302/1

0.024

287

0.542

281

268

0.291

0.101

272

0.027

128/2

0.531

273/1/1

0.145

277/2

261/1/1

0.158

279/1/2

0.168

0.336

279/2

0.227

306

303/1

0.265

302/3

0.093

283/3

0.061

0.229

283/4

119/1

0.033

0.239

267

0.228

278/1

0.455

273/2

270

0.380

128/1

0.026

0.297

275/1

0.168

279/1/1

0.069

280/1/2

1.441

284

283/1

0.062

304

0.251

283/2

0.061

0.025

261/4

261/3

0.765

0.510

286/1

0.241

298/1

0.018

301/1

286/2

0.510 245

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.240 298/2

0.076 299/2

0.240 298/3

209/2

0.086

0.114 311/2

297/2

0.020 120/3

0.023 308/3

0.045 209/3

0.170 300/3

0.051 310

0.049 123/3

0.018

0.036 124

0.024 329

0.251 332

0.009 121/2

117/2

0.040 301/1

0.018 123/2

0.018

0.013 125/2

125/5

0.013

0.009 126/3

127/1/2

0.011

0.032 276/3/5

0.028 130/3

0.190 288/1

0.017 123/1

388/3

0.412

0.080 322/2

0.510 286/3

0.017 301/3

0.022 120/2

308/2

0.022

0.115 311/3

0.261 297/3

0.044 120/1

0.050 300/1

0.051 300/4

322/3

0.080 323

0.178 325

0.012

(2)

(1)

330/1

0.051

0.009

121/1

0.040

117/1

121/4

0.009

0.017

123/1

0.018

301/2

0.013

125/3

0.018

126/1

127/2

0.015

0.053

129

0.028

130/2

276/3/3

0.033

322/1

0.079

0.075

299/1

288/3

0.125

0.034

119/2

0.076

299/3

0.017

301/3

0.090

297/1

309/1

0.085

308/1

0.022

311/1

0.150

289/1

0.145

300/2

0.050

305

0.036

0.034

119/3

0.036

122

0.028

118/3

0.251

331

0.040

117/3

0.009

121/3

0.040

117/4

0.075

299/1

125/1

0.013

0.013

125/4

0.009

126/2

0.020

127/1/1

0.028

130/1

0.033

276/3/1

0.029

130/4

276/3/2

0.033 246

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

(2)

(1)

0.012

132

1.010

418/49

0.088

274/1

0.088

274/3

0.028

276/1/1

276/3/4

0.033

0.020

265/1

265/3

0.190

0.028

118/4

53

6.655

0.024

131

0.028

118/2

0.368

264

274/2

0.088

263/1

0.274

276/1/2

0.027

0.139

280/1/1

0.025

265/2

449

0.395

418/51

0.633

7.573

53

0.029

118/1

418/50

3.770

0.088

274/4

0.025

263/2

0.025

263/3

0.027

276/1/3

0.076

161/1

0.070

265/4

0.053

440

10.782

52

योग : 25.010

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- डालूपुरा तालाब के डूब एवं पाल के लिये अर्जित की जानी वाली प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 11088 - भू - अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख) तहसील-खिलचीपुर

(ग ) ग्राम- दुर्गपुरा , पुरा दुर्गपुरा , पुरा सेंदरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.535 हेक्टेयर

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

ग्राम-दुर्गपुरा

0.008

92/2

0.012

71

0.024

89/1

99

0.024

0.012

124

0.012

101

120/1

0.010

0.030

129/2

137

0.045

0.012

87

0.012

89/2

121/2

0.030

0.024

125

0.036

107

0.015

121/1

0.035

135

0.008

92/1

88

0.024

91

0.018

0.020

98

0.030

129/1

120

0.075

0.068

123

योग : 0.584 247

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

ग्राम-पुरा सेंदरा

35

0.040

36

0.024

0.140

37/1

38

0.012

0.070

37/2

0.024

45

योग : 0.310

ग्राम-पुरा दुर्गपुरा

14/1

0.210

0.005

60/2

60/1/1

0.006

0.042

61

0.060

34

53

0.024

0.005

60/1/2

0.012

63/1

0.023

59

0.045

58

0.005

60/1/3

0.012

63/3

0.012

63/4

0.025

55/1

0.024

64

0.090

55/2

65

0.036

0.005

60/1/4

योग : 0.641 कुल योग : 1.535

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यक है- दुर्गपुरा तालाब की नहर के लिये अर्जित की जाने वाली प्रभावित भूमि हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैयाराजा टी. कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्र. 11308 - भू-अर्जन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

तहसील- सौंसर

(ख)

( ग) नगर/ग्राम-ग्राम-कोदाडोंगरी , बी. -1 . , प.ह.नं. 60/23, ब.नं. 58 , रा.नि.मंडल- सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 07.720 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

(हेक्टेयर में ) (2)

खसरा नम्बर (1)

1

0.299

बेर-3 , पलसा-4

5

0.567

3

बेर -3 , पलसा-4 0.101

बबूल -4 , बेर -7, पलसा-9 2.901

9

महुआ-3 , पाखड़ -1 , पलसा-4, बेर 7

16

0.817

बेर -7, पलसा-2 , महुआ-3

23/1

0.999

सागोन-40 23/2

1.518

24

0.518

सागौन-12

योग .. 07.720

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां-विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष -113 248

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण प्रबंधक, संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 11309- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम-कोदाडोंगरी, बी.2, प.ह.नं. 60/23 ब.नं. 60, रा.नि.मंडल - सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 19.254 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

[भाग 1 प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

0.753

2

कोठा-1 , कुआ पक्का-1 , वि.पं. - 1 , नीम-1 , सागौन-5

0.506

6/1

0.765

6/2

सागौन-2 , पलसा-1

4.000

8/1

कुआ पक्का-1 , वि.पं. - 1 , सागौन-15, संतरा-22

8/2

1.298

मकान कच्चा-1 , हैंडपंप, सागौन -32

10/1

1.500

1.600

10/2

महुआ -2 , सागौन-98

12

1.822 मकान कच्चा-1 , कुआ पक्का-1 , पि.पं. - 1 , आम-1 , बेर -1 , पलसा-2

0.340

14

संतरा-80

15

0.991

महुआ-3

19/1

0.890

1.000

19/2

सागौन-30

1.500

19/3

19/5

1.500

38

0.393

सागौन-5

44

0.396 सागौन-3

योग . 19.254

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां- मकान-4 , कुआ-3 , हैडपंप 1 , विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-304.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

249

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी, नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

क्र. 11310- भू- अर्जन-2013 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- सौंसर

(ग) नगर/ग्राम-कोदाडोंगरी दवामी, प.ह.नं. 60/23 ब.नं. 59, रा.नि. मंडल- सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-19.892 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

2/1

1.780 महुआ-2

2/2

1.927- महुआ-3

3

0.210

1.214

22

महुआ-2 , नीम-4, पलसा-6

(2)

(1)

0.627

5

महुआ-6 , आंजन-1

2.254

8/2

0.534

25

6.079

41

महुआ-6 , सागौन-3 नीम-2, रोहन-1

0.516

23

0.405

26

कुआ कच्चा -1 , वि. पं. - 1

27

0.862 कुआ पक्का-1

1.011

28

1.736

30

0.575

37/1

51

0.162

योग .. 19.892

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां- कुंआ-2, विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-36.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड -9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

250

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. 11311 - भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- छिन्दवाड़ा

(क)

तहसील- सौंसर

(ख )

(ग) नगर/ग्राम-कोदाडोंगरी मालगुजारी, प.ह.नं. 60/23 ब.नं. 57, रा.नि. मंडल -सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 66.854 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)

(2)

0.121

30/3

31/3

1.133

0.364

38/1

मकान कच्चा-1 , नीम-1 ,

कुआ-1 , वि.पं.

0.752

39/1

0.696

39/4

0.057

54

0.537

40/3

40/4

0.536 महुआ-1

1.522

42

0.636

51

44

1.154

कुआ कच्चा-1 , वि.पं.1

0.105

50

45/1

0.915

1.198

56/3

58/1

1.011

0.024

60

62

1.619

0.750

67/2

0.490

70/1

70/3

1.843 नीम-1

1.667

71

1.959

73/1

73/2

1.964 कुआ पक्का-1 , वि.पं. आम-2

(2)

(1)

1.070

74/1

1.071

74/2

0.749

76/3

कुआ पक्का-1

0.748

108/2

0.105

88

0.097

90/1

0.405

90/2

0.364

92/3

92/4

0.364

1.619

105/1

कुआ पक्का1 वि.पं.

0.525

105/2

कुआ पक्का-1 , वि.पं. - 1

122/1

1.317

कुआ पक्का-1 , वि.पं. - 1 , संतरा -400

1.214

105/3

कुआ पक्का-1 ,

वि.पं. - 1 , संतरा-150

1.214

105/4

मकान कच्चा-1

1.545

105/7

106/3

0.329

1.234

109

0.915

116/1

कुआ पक्का-1

116/2

1.000

2.473

117

1.947

118

1.214

119/1

120/1

0.742

120/3

0.741

0.202

122/2

0.323

122/3

123/1

2.877

1.518

123/2

124

0.809

1.619

125

1.795

128/1

कुआ कच्चा-1

8.290

130

महुआ-4, नीम-3

131

1.598 251

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

1.971

1.797

132 133

कुआ-1 , वि.पं. योग .. 66.854

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां- मकान-2 , कुआ-11 विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष -562 (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंधक संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 11312- भू-अर्जन-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील-सौंसर

(ग) नगर/ग्राम-ग्राम-दुधालाखुर्द, प.ह.नं. 61/24 ब.नं. 189, रा.नि.मंडल- सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 96.900 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

2/2

6.175 महुआ-5 , अचार-3, पाखड -1 .

4/1

0.439 महुआ-2 10/1

1.223 आम-2 4/2

0.439 महुआ-2 10/2

1.223 महुआ-2 4/3

0.439 महुआ-2 10/3

1.223 महुआ-1 4/4

0.440 महुआ-2

1.224

10/4

1.169 आम-1 6

1.081 बेर-6 13/1

19/1

2.575 महुआ-3 48/1

0.219 महुआ-2 13/2

1.080 बेर-8, आम -4 48/2

0.218 महुआ-2

0.809

17/1

17/2

1.214 मकान कच्चा- 1, कुआ-1 , वि.पं. 1 , संतरा-500.

1.214

17/3

1.215

17/4

1.821

18/2

2.023 मकान कच्चा-1 19/2

39

2.008 जामुन-1 63

3.206 महुआ-3

0.073

65

51

0.777 कुआ पक्का-1 100

0.518 कुआ पक्का-1 ,

महुआ-1 .

1.019 आम-1 52

53/1

0.506 कुआ कच्चा -1

महुआ-1 .

53/2

0.469 आम -1 59/2

1.271 महुआ-4 252

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

(2)

(1)

99/2

0.405 महुआ-1 57/1

3.000 महुआ-2 ,

बेर-8, पीपल-1. 58/1

1.000 महुआ-2 58/2

1.237 महुआ-3 59/3

1.052महुआ-2 59/1

0.607 महुआ-1 60

1.769 महुआ-4 66

1.053 महुआ-1 61/1

0.838 महुआ-3

0.421

61/2

0.421

61/3

1.546 सागौन-77 62

महुआ-1

अचार-12.

0.263

84/1

96

0.186

84/2

0.911 कुआ कच्चा-1 , वि.पं. - 1 .

84/3

0.910 कुआ पक्का-1 , महुआ-2.

92

0.620 महुआ -2 94

2.225 महुआ-1

0.587

97/1

99/3

1.485 कुआ कच्चा -1 , महुआ-5.

0.214

97/2

99/4

1.000 महुआ-2

0.433

97/3

99/5

1.000 महुआ-3

0.218

97/4

0.405

97/5

97/6

0.186 महुआ-3 99/1

1.214 कुआ पक्का-1 ,

महुआ-1 ,

आम-1 .

0.607

99/6

101/1

1.695 मकान कच्चा -1 , कुआ पक्का-1 , वि.पं. 101/2

1.814

1.434

101/3

101/4

1.734 मकान कच्चा-1 ,

कुआ पक्का-2 , वि.पं.

(2)

(1)

0.405

101/5

103/1

0.934 महुआ-4 103/2

0.583 महुआ-3 103/4

0.583 महुआ-2 103/5

0.809 मकान कच्चा-1 ,

कुआ पक्का-1 , वि.पं.

महुआ-3. 105/1

1.619 मकान कच्चा-1 , कुआ पक्का-1 .

1.315

105/3

0.688

107/1

107/2

1.445 महुआ-1 108

2.428 महुआ-6

0.809

111/2

1.012

111/3

2.972 मकान कच्चा -1 ,

कुआ पक्का-1 , महुआ-1 .

114/1

1.348 कुआ पक्का-1 , आम-1 .

114/2

1.619 कुआ पक्का-1 , आम-1 .

116/1

6.710 कुआ कच्चा-1 , महुआ-3 , बेर-30. 116/2

1.821 योग . 96.900

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां- मकान-7, कुआ-17 , विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-753.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

253

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9, इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंध संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 11313 - भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला- छिन्दवाड़ा

(क)

तहसील-सौंसर

(ख)

(ग) नगर/ग्राम- सातनूर, प.ह.नं. 60/23 ब.नं. 376, रा.नि.मंडल -सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 66.629 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

58/1

0.749

1.720

73/3

78/6

0.405

0.405

78/7

83

1.153

1.651

85

1.690

118/1

0.811

118/2

0.474

124

126/2

0.809 महुआ-1

0.405

126/3

1.214

127

0.583

128/2

135/1

2.047

0.102

135/2

(1)

(2)

1.998

141/1

2.209

141/2

1.007

144

0.401

271

0.487

294/1

0.129

270

1.296

318/2

0.466

273/3

286/3

0.022

292/2

0.740 मकान कच्चा -1 ,

कुआ पक्का-1.

0.930

294/2

294/3

1.955

306/1

0.676 आम -1 325/2

0.405

330/1

0.740 कुआ पक्का-1 305/4

0.267

306/2

1.214 कुआ पक्का-1 , वि.पं. 308/1

0.146 कुआ कच्चा -1

0.582

309/3

314/3

1.208 मकान -1 ,

कुआ पक्का-1 वि.पं. 315/3

0.244

315/4

0.709 कुआ पक्का-1 वि.पं. ,

संतरा-50, नींबू-50.

317

2.007 महुआ-3, आम-5. 318/1

1.760

319/1

1.216 कुआ पक्का-1 वि.पं. , आम -1 ,

जामुन-1 .

0.158

320

326/2

0.160 कुआ पक्का-1

वि.पं.

3.561

319/2

321

7.446 मकान -1 ,

नींबू-100, कुआ पक्का-1 वि.पं. 319/3

1.374 254

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

(2)

(1)

1.435

323/2

323/3

3.055 कुआ पक्का-1 , वि.पं. , आम-3 333

4.431 आम-1

1.123

324/1

324/4

0.809

0.101

324/5

0.890

325/9

0.809

325/5

325/6

0.405

0.740

330/4

0.405

325/7

330/5

0.741

0.404 कवट-1 325/8

330/6

0.741

331

0.809

योग .. 66.629 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां- मकान-3 , कुआ-9 , विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-217.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंध संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 11314- भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

जिला-छिन्दवाड़ा

(क)

तहसील-सौंसर

(ख)

(ग) नगर/ग्राम-सावंगा , प.ह.नं. 61/24 ब.नं. 381 , रा.नि.मंडल- सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 55.797 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में )

(2)

खसरा नम्बर (1)

93

0.502 महुआ-1 , बहेडा-1

0.809

402/2

0.506

404

406/2

0.406

408

2.023 नीम-1 , बबूल -4 409

0.854 महुआ-1 , आम-2 410

1.368 कुआ पक्का-1 411

2.902 कुआ पक्का-1 , वि.पं.

महुआ-1 , आम -2

1.619

412

414

1.064 आम -2, पलास -1 415

1.214 पाखड -1

1.214 नीम -1 419 भाग 1 ]

255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

(2)

(1)

422

1.457

430/1

0.506 कुआ पक्का-1 , वि.पं. पाखड-1 430/2

1.517 पाखड -1 431/1

0.105

431/2

1.417

0.724

416/2

417

0.012

0.129

418/2

421/1

0.931 नीम-2,

महुआ-3 421/2

0.870

424

0.162 महुआ-1

0.138

425

429

0.647 कुआ पक्का-1 ,

महुआ-1 ,

आम-1 , नींम -1 ,

जाम -1

1.218

457

460

2.942 महुआ-1

0.445

461

0.089

462

463

0.567 आम-1 ,

महुआ-1 458

0.105

468/1

1.619 महुआ-3 470

2.024 कुआ पक्का-1 महुआ-1 471

0.809 महुआ-1 472/1

0.810 कुआ पक्का-1 ,

महुआ-18 472/3

0.809

1.640

492/1

0.146

505

0.922

506/2

507/1

2.225 कुआ पक्का-1 वि.पं. 510/1

6.880 महुआ-1

2.428

511

513/2

1.680 महुआ-1

(2)

(1)

482/1

3.400 महुआ-6 483/1

1.943 महुआ-1

योग 55.797

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां- कुआ-7 , विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-65.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi-Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंध संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 11315- भू-अर्जन-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

तहसील- सौंसर

(ख) 256

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

(ग) नगर/ग्राम-खापाकरीमवार, प.ह.नं. 60/23 ब.नं. 74, रा.नि.मंडल- सौंसर.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल- 78.652 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

2.000

2/3

61

0.737 आम-1 ,

सागौन-4

0.445

24/1

24/4

0.647

0.647

24/6

24/7

0.121 कुआ पक्का-1 ,

वि.पं.

0.526

24/8

0.647

24/9

27

0.628 कुआ पक्का-1 ,

वि.पं.

सागौन -10

3.318

35

2.602

44

41/1

0.922 कुआ पक्का-1 41/7

0.405 संतरा-275 ,

सागौन -15 41/3

1.619

1.214

41/4

0.300

52/2

0.680

93

1.064

52/3

1.000

138/2

63/1

0.838 कुआ कच्चा -1

वि.पं.

1.141

64

2.116

66/2

2.226

67/1

0.061

68

1.431

73/1

(2)

(1)

71

1.995 कुआ कच्चा-2,

वि.पं. ,

संतरा-600,

सागौन -20,

आम-2 72

2.161 महुआ-3 73/2

1.492

1.214

75/1

75/4

1.171

78

0.421 कुआ कच्चा-1

वि.पं. 112/5

0.830

80/1

0.850 कुआ कच्चा -1 ,

वि.पं. नीम-1

0.850

80/2

0.599

112/4

0.162

112/7

0.274

112/8

0.898

80/3

1.521

81/1

0.850

81/4

1.295

81/5

82/1

2.024 कुआ पक्का-1

1.417

83/1/1

1.417

83/1/2

2.075

83/1/3

3.187

83/1/4

0.603सागौन-5 86/1

0.603

86/2

0.603

86/3

0.288

87/3

0.291

88 भाग 1 ]

257

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

(2)

(1)

89

1.234

0.210

90

1.610

94/2

94/8

0.662

0.073

97

0.101

107

1.254

103/2

0.738

104/1

104/2

0.739 सागौन -1

बोरवेल-1

0.866

106

111

1.700

0.405

112/2

110/2

0.911

112/1

1.659 कुआ पक्का-1 ,

वि.पं.

0.324

112/6

0.231

112/3

0.239

114/1

0.485

116

0.910

114/2

117

0.494

1.214

120/1

0.417

120/2

124/2

1.006

125/2

1.129

1.250

128

0.210

130/2

0.210

130/3

0.210

130/4

0.210

130/5

(2)

(1)

0.432सागौन-5 135/1

135/2

0.609 महुआ-2 138/3

0.484

योग .. 78.652

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां- कुआ-10 , बोरवेल -1 , विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष-944.

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है .- विशेष आर्थिक क्षेत्र Multi- Product Special Economic Zone की स्थापना के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तहसील सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण प्रबंधक संचालक, मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड-9 , इमामबाड़ा रोड नागपुर (महाराष्ट्र) के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण प्रबंध संचालक मेसर्स छिन्दवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड स्थानीय कार्यालय- गावंडे कॉलोनी , नागपुर रोड सौंसर, तहसील सौंसर , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

258

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 7 जनवरी 2014

क्र. 113 - प्र. भू-अर्जन- 13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सागर

(ख ) तहसील- सागर

(ग ) ग्राम- हीरापुर , खमकुआ

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.740 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में )

(1)

(2)

ग्राम-हीरापुर

0.080

436

435

0.090

41

0.160

0.120

44

49

0.090

0.110

50

0.070

48/2

0.070

48/3

योग . 0.790

ग्राम-खमकुआ

682

0.180

686/2

0.180

544

0.080

564

0.030

0.060

610

0.220

612/1

612/2

0.260

613/2

1.000

0.010

693

0.140

695

0.040

696

0.130

709/1

709/6

0.030

709/7

0.120

(2)

(1)

0.030

709/8

710

0.110

0.030

714

0.050

715

717/2

0.020

720

0.200

0.030

740/1

2.950

योग ..

महायोग 3.740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखानाला जलाशय अन्तर्गत खमकुआ माईनर नहर निर्माण में प्रस्तावित भूमि के भू- अर्जन बाबत्.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 114- प्र. भू-अर्जन-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सागर

(ख ) तहसील- सागर

(ग) ग्राम- रजौआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.393 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

0.300

639

358

0.093

योग .. 0.393

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है- बदौना जलाशय योजना के नहर कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 , सागर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

भाग 1 ]

259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला आगर मालवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग आगर मालवा, दिनांक 17 अक्टूबर 2013 क्र. भू अर्जन-6.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- आगर मालवा

(ख) तहसील- आगर मालवा

(ग) ग्राम- सिंगावद एवं कानड

(घ) लगभग क्षेत्रफल- निजी भूमि ग्राम सिंगावद 4.91 हे .

ग्राम 0.366 हे. कुल-5.276 हे.

सर्वे

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है

(हे. में)

क्रमांक

(1)

(2)

ग्राम-सिंगावद

0.24

57, 58, 59

0.44

61

0.33

65, 66 , 67 , 68

0.28

96, 98

0.13

134

137

0.21

0.21

144

145

0.21

0.22

268

0.17

274

0.35

266

0.30

267

0.26

63

0.23

64

0.05

69

0.17

136

70

0.05

74

0.10

75

0.10

(2)

(1)

0.07

76

0.03

79

77

0.02

0.08

83

71

0.05

84

0.19

132

0.19

0.15

131

योग .. 4.91

ग्राम-कानड

0.105

1923/1

0.157

1950, 1951 , 1949

0.052

1923/2

1923/4

0.052

योग .. 0.366

महायोग . .5.276

नोट. -( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- टिल्लर परियोजना की नहर निर्माण में आने के कारण .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , आगर मालवा में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी आगर बडौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. 13- अ-82-2012-13 . -चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- दतिया 260

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

(ग) ग्राम-खैरी

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.40 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.44

195

0.05

193

0.22

201

0.35

198

0.17

199

0.17

187

योग : 1.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है .- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत खैरी लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 14- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:- अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- दतिया

(ग) ग्राम- लरायटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.58 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.02

16

0.06

17

0.06

18

0.26

34

0.26

35

0.17

42

0.23

43

(2)

(1)

0.13

44

0.15

66

0.15

67

0.05

68

69

0.04 योग : 1.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है .- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत खैरी लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , भू-अर्जन शाखा , कलेक्ट्रेट , दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. क- भू. अ. वि. अ. 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि का अर्जन (क) जिला- दमोह

(ख) तहसील - दमोह

(ग) ग्राम-रियाना

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-6.029 हेक्टर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.55

8

0.45

10/1

5

0.55

0.57

6/1

0.479

4 261

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.34

7/1

1.20

2

0.488

16/1

0.47

3

0.132

44/1

0.60

46/1 में से

0.20

627 में से

योग .. 6.029

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रियाना जलाशय के निर्माण किये जाने बाबत् के कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) दमोह कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क- भू. अ. वि. अ. 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- दमोह

(ग) ग्राम- घाट पिपरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.93 हेक्टर

खसरा नम्बर

(1)

273/1

275

410/4

अर्जित रकबा (हे. में) (2) 0.72 0.12 0.09 योग .. 0.93

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घाटपिपरिया स्टापडेम का निर्माण किये जाने बाबत् के कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) दमोह कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क- भू. अ. वि. अ. 2012-13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि का अर्जन

(क) जिला- दमोह

(ख) तहसील - दमोह

(ग ) ग्राम- करैया हजारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.50 हेक्टर

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1) 316 317/1 317/2

317/3

0.15

318 में से

319 में से

(2) 1.00 1.00 1.00 1.75 0.60 1.00

323 में से

योग .. 6.50

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिद्धबाबा जलाशय के निर्माण किये जाने बाबत् के कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) दमोह कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मण्डला, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्र. भू अर्जन -09 ( अ -82 ) -2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , 262

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- मण्डला

(ख ) तहसील- घुघरी

(ग ) ग्राम- बनियातारा , सालीवाड़ा, रैगांव प.ह.नं. 26, सुड़गांव, डोंगरगांव प. ह. नं. 28 (घ) लगभग क्षेत्रफल-42.53 हेक्टर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

ग्राम-बनियातारा

बन्ड लाइन

0.30

92

0.09

97

261/2

0.62

0.05

259/2

0.30

258/2

0.45

258/3

256

0.24

257/2

0.24

0.06

255/1

243/2

0.06

2.41

योग .

डूब क्षेत्र

257/1

2.40

0.36

257/2

0.38

258/1

0.06

259/1

258/2

0.09

261/3

0.80

0.29

261/2

0.44

317

319

0.60

316

0.72

1.35

315

309

0.08

310

0.29

1.32

312

0.12

311

262

0.36

0.13

313

291

1.57

(2)

(1)

0.32

290/1

290/2

0.72

289

0.18

263

3.95

264

1.63

269

0.18

271

0.72

0.06

299

281

0.32

0.89

283

284

0.60

296

0.05

0.03

303

285

0.22

0.17

286

298/1

0.75

0.06

101/3

0.76

298/2

101/4

0.06

300

0.43

1.00

97

1.41

98

2.20

99

100

0.12

0.06

101/1

0.06

101/2

0.66

326

योग .. 28.97

छांटा

92

0.54

93

0.06

0.20

90/8

0.36

90/5

90/4

0.36

0.36

90/1

0.10

90/2

90/3

0.10

योग 2.08

बांया तट मुख्य नहर

243/1

0.06

0.03

242/2

241

0.06

0.02

183 भाग 1 ]

263

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

(2) (1)

0.05 240

0.01 237

0.10 239

238

0.03

0.03 236

0.01 232/2

209

0.07

0.03 210/3

0.21 206/5

0.04 182

0.02 197

0.02 190

0.02 193

0.02 195

0.09 200

योग . .0.92

बांया तट नहर माइनर

0.02 193

0.04 161/1

0.03 161/9

0.03 161/3

0.04 161/2

0.02 163

0.01 161/11

योग..0.19

दांया तट मुख्य नहर

0.04 92

0.04 90/6

0.04 90/7

0.03 91

0.17 17

0.05 26

38/1

0.11 38/2

0.04

0.01 39

0.07 40

0.07 41

43/4

0.10

0.05 44

7

0.11 5/5

0.03

0.01 5/8

5/7

0.01

योग . .0.98 दांया तट नहर माइनर

0.06

38/1

0.02

36/1

0.02

36/4

36/6

0.02

0.02

36/7

36/8

0.02

58

0.18

0.02

54/2

योग . .0.36

ग्राम-साली वाडा बांयी नहर

13/3

0.02

13/2

0.08

0.03

101

100

0.01

0.05

97/1

0.03

98

94

0.03

0.02

93

92

0.02

0.05

91

0.02

89

0.03

86

88/1

0.04

0.05

50/2

0.03

87

0.07

50/6

0.05

50/1

0.05

50/4

48/2

0.05

47

0.03

42/2

0.02

0.02

42/3

0.05

39

37

0.07

23

0.01

0.05

28/1

24

0.03

0.08

26

योग . 1.09

बांया तट माइनर

0.06

384

374

0.05

0.035

373/3

364/2

0.015 264

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

(1)

(2) 365

0.07

0.07 364/1

0.04 285

0.04 291/1

291/2

0.02 292

0.08 298

0.02

0.03 299/3

0.005 299/2

0.045 299/1

305

0.03

0.03 306

0.05 307

200/1

0.02 200/3

0.02 204

0.02 206

0.03 208

0.035 209

0.02

योग . 0.835

ग्राम- रयगांव मा. बां. न.

0.04 15

14

0.02

0.08 17

16

0.15

योग . 0.29

बांया तट नहर 15

0.13 21

0.08

0.03 65

0.03

0.19 75

76/2

0.03

0.03 76/4

0.01 77

78

0.11

0.18 79/1

0.14 277/82

87/2

0.02 87/1

0.03

(2)

(1)

97

0.03

98/2

0.03

0.03

93/1

0.05

95

योग . 1.15

बांया तट माइनर

65

0.03

0.03

64

0.05

63/1

0.05

63/2

0.06

63/3

योग . 0.22

ग्राम- सुड़गांव दां. त. मु. न.

32

0.10

31/1

0.07

30

0.07

29

0.08

0.01

49/5

0.03

52

0.06

54/1

55/1

0.06

56

0.06

57

0.03

0.03

58/2

173/1

0.02

0.03

58/4

0.02

173/7

58/6

0.03

0.02

173/4

0.03

58/9

0.02

173/5

0.01

71/2

0.13

70/1

0.03

74

0.015

75/1

0.015

75/2

0.01

79/4

81

0.01

83

0.08

0.025

87/2

87/3

0.025

88

0.010

89

0.015 265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

0.065 176/3

175/1

0.065

0.01 174

0.02 173/2

0.03 178/1

0.03 178/12

0.02 178/14

178/22

0.03

0.02 178/16

179

0.01

0.02 181/1

0.05 180

282/1

0.08

योग . 1.595

दांयी तट मा. एन-2

0.05 30

0.04 48/1

48/2

0.04 47

0.04

0.04 44

0.04 46/4

225

0.04

0.02 229/1

0.02 229/2

0.02 229/3

0.06 232/1

0.08 252/1

258/1

0.03

योग . 0.52

दांयी तट मा. एन -3

0.02 175/1

175/2

0.04 178/2

0.03

0.03 178/3

0.02 186

0.03 178/10

0.02 189/1

189/2

0.02

0.03 189/3

0.03 189/4

0.01 281

0.02 278/2

279

0.03

0.04 280/3

(2)

(1)

0.03

280/9

280/6

0.03

297/2

0.03

302

0.03

0.03

303/4

योग . 0.51

ग्राम-डोंगरगांव दा. त. मु. न.

182

0.05

0.03

159/3

0.03

159/5

0.02

159/2

0.06

160

0.11

153/1

0.08

152/2

0.03

159/4

0.41

योग .

महायोग . .42.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बनियातारा जलाशय निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर, मण्डला एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग निवास में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग शहडोल , दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्र. 5854- दस- भू- अर्जन- 2012-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- सोहागपुर 266

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

( ग) ग्राम- सारंगपुर पटवारी हल्का नम्बर-112 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-32.440 हेक्टर.

खसरा

रकबा नम्बर

(हेक्टर में )

(2) (1)

0.580 509

0.020 505

0.425 518/2

1.566 519/2

0.016 508

510

0.020

0.061 511

0.462 512/1 /ग

5.346 515

512/1/ख

6.546

0.008 531

1.280 532

513

0.470 514

2.370

0.356 516

517

1.133 518/1

1.023

4.568 519/1

0.081 533/1/क

512/2

0.140

0.202 497/2

0.028 335/1

367

0.045

0.057 365

370

0.061

0.077 409

413

0.045

0.036 524

414

0.045

0.032 522

0.032 525/1

0.004 516

0.020 494

0.036 495/1/क

0.028 495/1 /ख

0.024 495/2

0.045 496/1

0.020 497/1/क

0.032 497/ 1 /ख

497/2

0.057

(2)

(1)

0.065

498

0.032

515

0.415

498

530

1.358

0.912

497/1 /ख

1.214

497/1 /ग

0.446

533/2

0.240

533/1 /ख

0.081

489

337/1

0.059

512/1 /ख

0.032

0.024

489

0.020

248

274

0.081

0.012

279

0.032

277/1

0.020

343

योग . 32.440

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सारंगपुर जलाशय योजना हेतु प्रभावित ग्राम सारंगपुर की निजी भूमि रकवा 32.440 हे . का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय, शहडोल/ अनुविभागीय अधिकारी , जैतपुर जिला शहडोल में निरीक्षण किया जा सकता है .

क्र. 5855 - दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- ब्यौहारी

(ग) ग्राम- बनासी, पटवारी हल्का टेटका नम्बर 22.

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-11.774 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

16

0.648

17

0.575 267

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

19

0.583

0.036 20/1

0.032 20/2

0.092 20/3 क

0.092 20/3 ख

0.092 20/3 ग

20/4 क

0.035

0.034 20/4 ख

0.006 20/5 क

0.070 22/1

0.006 20/5 ख

0.071

0.006 20/5 ग

0.071 22/3

20/5 घ

0.006 22/4

0.071 20/6

0.096 21/1

0.250 25/1

0.128 21/2

0.249 25/2

0.128 21/2

0.250

0.128 25/3

0.197 35/1

0.197 35/2

0.197 35/3

172/6

1.165 15/2

0.397

2.521 172/5

172/7

0.793

0.021 35/1

0.020 56/2

0.021 35/2

0.020 56/3

0.021 35/3

0.020 56/4

0.080 37/1

37/2

0.080

0.080 37/3

0.080 37/3

0.080 37/5

0.080 37/6

0.058 49/1क

0.076 57/2क

0.058 49/1 ख

(2)

(1)

57/2ख

0.076

0.058

49/2क

0.017

125/1

0.005

162/1

0.058

49/2ख

125/2

0.017

0.005

162/2

0.058

49/2ग

0.017

125/3

162/3

0.005

0.058

49/2घ

0.017

125/4

0.005

162/4

0.076

57/3/1

0.076

57/4

0.076

57/5

0.020

56/1

0.180

113/337

0.300

116

0.190

124

113/2

0.015

114/1

0.057

0.057

114/2

114/3

0.057

0.057

114/4

117

0.120

0.080

108

11.774

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बनासी जलाशय योजना निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम बनासी की रकबा 11.774 हे. निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) ब्यौहारी , जिला शहडोल में किया जा सकता है .

क्र. 5856 - दस- भू-अर्जन-प्र. क्र.16-अ-82-2012-13 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- शहडोल

(ख) तहसील- जयसिंहनगर 268

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

( ग) ग्राम- रेउसा , पटवारी हल्का टेटका नम्बर 03 (घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.256 हेक्टेयर

खसरा

नम्बर

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

204

0.227

0.450

205

0.237

215

211

0.410

212

0.141

213

0.097

0.570

214

221

0.097

224

0.072

225

0.182

0.072

229

228

0.072

0.072

230

231

0.030

0.050

177

180

0.060

0.030

232

0.080

167

293

0.080

0.080

183

0.050

189

292

0.097

3.256

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बनासी जलाशय योजना निर्माण हेतु प्रभावित ग्राम रेउसा की रकबा 3.256 हे. निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर, कार्यालय , शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) जयसिंहनगर, जिला शहडोल में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उमरिया, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. 5059 - भू- अर्जन - 2013-14. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उमरिया

(ख) तहसील- नौरोजाबाद

(ग ) ग्राम- सजनिया, पटवारी हल्का नं. ट्रॅठाकुदरी नं. 20 (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.189 हेक्टेयर

अशासकीय ( निजी ) भूमि

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

147/3

0.910

0.800

251/3

251/4

1.011

255/8

0.300

251/5

0.405

0.809

251/6

251/7

0.710

0.809

251/9

255/5

0.205

0.350

255/4

255/7

0.440

0.733

144/280/1

144/280/2

0.734

0.734

144/280/3

141

0.240

0.048

32/2क/1

0.096

31

29/1

0.120

147/3

0.096

145

0.372

146

0.156

0.048

144

143/3

0.060

0.240

151/7

147/267

0.186

0.106

109

142/1

0.168

39

0.144

0.060

140/3 269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(1)

(2)

0.062 77

0.034 79

0.120 32/1

0.038 80

0.120 121/2

149/275

0.048

0.182 29/2

0.144 99

0.086 101

0.077 116/1

0.140 118

0.120 119/1

0.077 151/274

0.216 151/8

0.264 165/2

167/1

0.144

0.216 169

172/1

0.012

0.031 231/1

0.031 231/2

0.012 172/2

0.038 243/269

243/2

0.192

0.230 233/3

0.072 233/2

0.062 232/1

0.062 232/2

0.027 229/1

0.022 230/1

36/2

0.024

0.026 229/2

0.021 230/2

0.016 36/1

0.008 36/2

0.020 35/264

0.035 38/265/3

38/265/2

0.035

0.035 38/265/1

कुल योग 14.189

शासकीय भूमि

1.200 147/2

2.380 148/2

149/2

1.600

10.850 251/2

253/2

0.020

255/2

1.200

140/2

0.072

0.060

76/3

0.110

106

0.023

111/2

152/2

0.060

0.144

151/2

0.002

166/2

168/2

0.002

0.060

243/1

0.048

242/2

17.831

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सजनिया जलाशय योजना , शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय जिलाध्यक्ष उमरिया ( म.प्र. ) एवं कार्यालय कार्यापालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , उमरिया ( म.प्र. ) में किया जा सकता है.

(4 ) भू-अर्जन अधिनियम की धारा -7 के अंतर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शिवपुरी , दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. क्यू- भू-अर्जन-723 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि

(क) जिला- शिवपुरी (ख ) तहसील- पिछोर 270

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

(ग) नगर ग्राम खैरोना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.933 है.

अनुसूची

सर्वे नम्बर

अर्जित रकबा (हे. में)

0.280

59/1

0.202

59/2

76

0.030

0.041

77

0.004

78

79

0.036

80

0.035

113

0.150

0.005

120

0.092

121

0.014

122

123

0.040

126

0.004

0.933

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सुनाज तालाब के नहर निर्माण हेतु .

(3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पिछोर जिला शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सीहोर, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 8 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सीहोर

(ख) तहसील- नसरूल्लागंज

(ग) नगर/ ग्राम - सुकरवास

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.237 हेक्टेयर .

रकबा

खसरा नं .

(हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.314

57/1/2/1 , 57/2 , 58 , 59

0.241

57/1/2/2 , 57/2 , 58 , 59

(2)

(1)

0.112

57/1/2/3/1 , 57/2 , 58 , 59

0.120

57/1/2/3/2 , 57/2 , 58 , 59

0.210

57/1/1 , 57/2 , 58, 59

0.299

55/1 / 1 /1 क , 56 , 68 , 70

0.283

55/1/1 /1 ख , 56 , 68 , 70

0.410

55/1/1/2/1 , 56 , 68 , 70

0.048

55/1/1/2/2 , 56 , 68 , 70

0.319

55/1/5/1 , 56 , 68,70

0.327

55/1/5/2 , 56 , 68 , 70

0.320

191/2

55/1/6/1/1 क, 56 , 68, 70 0.110

0.140

55/1/6/1/2क , 56 , 68, 70

0.020

55/1/7/8 , 56 , 68, 70

0.147

55/1/7/1 , 56 , 68 , 70

0.396

55/1/8/1 , 56 , 68 , 70

0.065

55/1/8/2 , 56 , 68 , 70

0.308

94/1

0.463

93, 197/2/2क

0.480

93, 197/1/1

0.332

203/1 क

203/1 ख

0.330

201/1

0.300

0.053

201/2

0.275

202/1

202/2

0.157

0.054

0.081

216/1

0.162

218 , 219/2/1

0.041

216/2

0.220

218, 219/2/2

0.096

184, 190/4/5

0.096

184, 190/4/4

0.096

184, 190/4/3

0.096

184, 190/4/2

0.096

184, 190/4/1

0.077

184, 190/2/1

0.085

184, 190/2/2

0.186

184, 190/2/3

0.269

184, 190/3

0.003

184, 190/1/4

कुल योग 8.237

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- घोंघरा मध्यम परियोजना बगबाड़ा वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी नसरूल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

271

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

क्र. 712 - भू-अर्जन-2013. -चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमिका वर्णन

जिला तहसील ग्राम/नगर

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 2.094 (1) खरगोन भीकनगांव

(3) भीकनगांव

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन.

(6) लखापुरा तालाब योजना के शीर्ष कार्य के डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

रा. प्र. क्र. 1 अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :- अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

1.186 क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

(3) बड़गाँवमाफी

(2) बुरहानपुर

(1) बुरहानपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) संभागीय प्रबंधक म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड संभाग क्र. 1 इन्दौर.

(6) बुरहानपुर देड़तलाई राज्यमार्ग क्र. 50 के उन्नयन /चौड़ीकरण कार्य हेतु टोल प्लाजा निर्माण हेतु निजीभूमि अधिग्रहण.

भू-अर्जन हेतु अधिग्रहित की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विकास निगम संभाग क्रमांक -1 , इन्दौर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 272

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 149- अ- 82 - वर्ष 2012-13.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)

(3)

(5)

(1) (2) पन्ना अजयगढ़ डुंगरहो

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

(6) मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(4) निजी भूमि रकबा 5.500 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 3.638 है. कुल रकबा 9.138 है.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,

गुना, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2013-14- भदोरा-466- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) सर्वे नम्बर रकबा (हेक्टर में)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

3.292

गुना

गुना भदौरा कुल किता-6

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गुना.

(6) मगरधा लघु सिंचाई परियोजना शेष छूटी हुई अशासकीय भूमिओं का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भूमि सर्वे नंबरान का विस्तृत विवरण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुना के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(3) इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो अधिसूचना प्रकाशन तिथि के 30 दिवस के भीतर न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गुना के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

273

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. 3083 - भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 02-अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल

हेक्टर में

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(1) (2)

(3)

(4)

पाडल्या

पानसेमल

बड़वानी

27.357 योग .. 27.357

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.

गोमाई नदी तालाब योजना के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय बड़वानी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी पानसेमल , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, अनुभाग - पानसेमल के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 14 जनवरी 2014

क्र. 17- भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 03- अ-82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल

हेक्टर में

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (2)

(4)

(5)

(1)

पानसेमल

(3) निहालअम्बा

बड़वानी

31.798 योग .. 31.798

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी.

गोमाई नदी तालाब योजना के निर्माण हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर , कार्यालय बड़वानी , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी पानसेमल, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, अनुभाग- पानसेमल के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 15- भू- अर्जन- 2013-प्र. क्र. 04- अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

274

के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

हेक्टर में

(6)

(4)

(5)

(2)

(3)

(1)

मालकातर

बड़वानी पानसेमल

22.178 योग 22.178

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , बड़वानी.

गोमाई नदी तालाब योजना के निर्माण हेतु .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर, कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी पानसेमल , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग - बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन, अनुभाग- पानसेमल के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 16- भू- अर्जन - 2013-प्र. क्र. 05- अ-82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

धारा 4 ( 2 ) के

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल

वर्ग मीटर में

अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

हरण्या

पानसेमल

बड़वानी

..

32.009 32.009

योग ..

गोमाई नदी तालाब योजना के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन कलेक्टर , कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी पानसेमल , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग- बड़वानी तथा अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , अनुभाग- पानसेमल के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 3 जनवरी 2014

क्र. 546 - भू.अर्जन - डॉ. अम्बेडकर नगर- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि 275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) ( 4 ) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे.में. )

(4)

(3)

(2)

(1)

5.086

टिही

इन्दौर डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इंदौर.

नर्मदा- क्षिप्रा लिंक परियोजना से औद्योगिक क्षेत्र पिथमपुर को एन.व्ही.डी.ए. द्वारा निर्मित ब्रेक प्रेशर टैंक, सिमरोल से 90 एम . एल.डी. जल प्रदाय करने बाबत्.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर ( महू) , जिला इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

शिवपुरी , दिनांक 7 जनवरी 2014

क्र. क्यू- भू- अ.- 28.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ तालुका/

अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.

(5)

(3)

(4)

(1)

(2)

40

0.12

करैरा

शिवपुरी

सिल्लारपुर

0.05

43

0.12

44

0.01

53

239

0.01

0.03

240

0.08

242

257

0.11

0.04

258

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र

(6)

(7) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग शिवपुरी जिला शिवपुरी , म. प्र.

महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत दायी तट नहर की टेल माईनर एवं उपशाखा क्र. 16 की सब शाखा क्र. 1 आर एवं 1 आर के निर्माण कार्य हेतु.

276

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

(2)

(3)

(5)

(4) (1)

0.02

259/1

0.01

1673

0.14

1674

0.02

1676

0.18

1687

0.12

1691

0.06

1695

0.02

1696

0.07

1703

योग 1.21

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

(6)

(7)

क्र. क्यू- भू- अ.- 29.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित हेतु

प्रस्तावित क्षेत्र

तहसील/ तालुका/

अर्जित की जाने वाली भूमिका सर्वे नं.

(4) (2)

(5)

(1)

करैरा

812

0.03

(3) सिरसौद

शिवपुरी

0.03

813

814

0.05

0.06

816

0.04

817

0.20

821

0.07

823

836

0.01

837

0.05

0.02

1053

1054

0.12

1056

0.04

0.03

1059

0.03

1060

0.06

1061

0.03

1062

0.02

1075

1076

0.08

1081

0.02

1087

0.05

0.02

1088 (6)

(7)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग शिवपुरी जिला शिवपुरी, (म. प्र. )

महुअर मध्यम परियोजना के अंतर्गत बांयी तट नहर की उपशाखा क्र. 11 आर की सब शाखा क्र. 1 एल तथा माईनर क्र. 13 आर की सब शाखा क्र. 1 एल एवं 2 एल के निर्माण कार्य हेतु.

277

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(7)

(6)

(2)

(3)

(4)

(1)

(5)

0.07

1091

1448

0.02

1450

0.01

0.03

1452

0.07

1454/मिन-1

1456

0.04

0.05

1466

0.03

1467

1468

0.01

0.03

1470

0.04

1471

0.03

1497/2/1/मिन -1

0.03

2076

2077

0.13

0.05

2078/1

2078/2

0.05

0.01

2124

0.06

2125

2126

0.01

0.15

2127

2137

0.01

0.05

2138

2140

0.02

2141

0.06

2142

0.01

2146

0.07

0.02

2151

2163

0.02

2164

0.03

0.06

2165/1

0.01

2165/2

2273

0.01

2275

0.08

0.05

2276

2277/1

0.02

0.05

2277/2

0.06

2278

0.02

2279

0.05

2281/मिन-1

0.05

2281/मिन -2

0.13

2285

0.07

4295

0.08

4303

4304

0.04

0.03

4305

0.05

4307 278

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

(3)

(4) (2)

(1)

4323

4324/1

4324/2

4327/1

4327/2

4328

4353

4523

4534

4535

4536

4538

4540/1/1

4542

4543

4750 (6)

(7)

(5)

0.01

0.09

0.08

0.08

0.08

0.09

0.04

0.15

0.10

0.04

0.05

0.02

0.02

0.09

0.09

0.05

कुल किता.. 4.21

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. क्यू- भू- अ.- 30.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

जिला

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील/ तालुका

अर्जितकी जाने वाली भूमिका सर्वे नं.

(4)

1545

(3) सलैया

(2) करैरा

(1) शिवपुरी

1547

1548

1549

1552

1553

1554

1561

1590

1591

1598

1599

1600

1601

1612

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र

(7)

(5) 0.04

0.05

0.09

(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी, जिला शिवपुरी म. प्र .

0.04

0.01

महुअर मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की उपशाखा क्र. 5 एल की सबशाखा क्र. 1 आर के निर्माण कार्य हेतु.

0.02

0.11

0.03

0.06

0.03

0.07

0.05

0.01

0.05

0.07

कुल .. 0.73

भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

279

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 2-अ-82-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-टीकमगढ़

(ख ) तहसील- खरगापुर

(ग) नगर/ग्राम- गुना

(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.945 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

160

1.081

170

0.032

0.036

157

0.105

158

0.181

159

0.081

161

167

0.129

169

0.057

171

1.833

0.085

172

173

0.291

0.053

174

175

0.547

176

0.563

178

0.158

177

0.125

179

0.570

0.041

293

0.004

294

297

0.069

300

0.093

301

0.121

(2)

(1)

305

0.061

306

0.049

309

0.214

0.388

310

311

0.380

312

0.352

0.177

2055/2

0.077

2087

2090

0.032

0.105

2088

0.194

2089

0.065

2090/2958

0.061

2090/2059

2090/2960

0.032

2091

0.255

0.073

2092

0.028

2062/2955

2082/2956

0.040

2093

0.129

2097

0.733

2096

0.603

2094

0.146

2095

0.247

0.271

2098

2101

1.123

2106/2

1.058

2106/3

1.342

1.422

2107

2108

0.559

0.028

2110

2114

0.069

0.186

2111

2118

0.219

0.125

2112

2116

0.271

0.008

2117

2120

0.101

2113

0.101

0.247

2115

0.085

2119

2121

0.239

2122

0.101

2123

0.166

2124

0.028 280

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

(2) (1)

0.214 2125

0.356 2126

2128

0.101 2129

0.234 2130

0.186

0.113 2132

2133

0.178 2127

0.183

0.121 2131

0.320 2134

0.263 2151

0.279 2154

2155

0.113

0.061 2157

2136

0.214

0.020 2137

0.028 2138

2139

0.332

0.271 2140

0.393 2144

0.348 2141

2145

0.053

0.040 2146

2150

0.049

0.320 2135

0.154 2142

0.146 2143

0.073 2147

2148

0.146 2149

0.142 2152

0.142 2153

0.129

0.109 2156

0.049 2158

2159

0.995

0.045 2160

0.036 2161

2162

0.332

0.194 2163

0.263 2165

2166

0.644

0.352 2167

0.170 2169

2164

0.271

(2)

(1)

2170

0.380

2168

0.028

0.582

2178

0.125

2109

2179

0.235

0.048

2180

0.300

2073

0.500

2054

0.085

275/ 1 ब

0.093

275/1

0.032

275/स

0.048

284

0.089

285

287

0.219

0.085

288

0.019

290

0.065

291

298

0.089

299

0.134

0.028

303

0.016

304

307

0.102

0.016

292

योग .. 30.945

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- देवपुर तालाब के बांध डूबक्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 3-अ-82-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) अतः भू- अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील- खरगापुर भाग 1 ]

281

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

(ग) नगर/ग्राम- चौबारा

हेक्टेयर.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.647

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2) (1)

1379

0.032

0.196 1406

0.154 1400

1401

0.130

0.070 1391

0.190 1397

1399

0.194 1398

0.336

0.109 1408

1410

0.190

0.070 1411

0.125 1448

1446

0.138 1479

0.117

0.060 1444

1451

0.049 1454

0.069 1455

0.190 1456

0.032

0.045 1463

0.060 1389

0.283 1447

1450

0.200 1452

0.368 1453

0.049

0.024 1461

1458

0.061 1460

0.036

0.061 1462

0.057 1464

1465

0.073 1467

0.053

0.125 1457

0.263 1459

0.049 1466

1470

0.198 1471

0.105

0.077 1472

0.024 1473

0.020 1475

1476

0.194 1477

0.097 1478

0.105

0.024 1478

(2)

(1)

1480

0.089

0.117

1481

1482

0.109

0.109

1483

1484

0.125

1485

0.902

0.166

1474

0.138

1468

1469

0.275

1501

0.182

1500

0.101

0.101

1492

0.024

1496

1502

0.097

1493

0.214

0.101

1503

0.036

1494

0.032

1497

35/2

0.142

109/924

0.316

0.024

36/2

1516

0.101

1515

0.235

0.081

1513

1512

0.049

0.024

1510

1509

0.380

0.170

1508

1505

0.174

0.235

1511

1506

0.170

0.247

1514

1507

0.247

1527

0.650

1541

0.061

0.045

1543

1542

0.065

1539

0.230

1540

0.656

1525

0.154

1524

0.854

1520

0.085

0.012

1521

1522

0.020

1523

0.093

0.077

1519

0.109

1518

0.050

1568 282

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

(2)

(1)

1576

0.057

0.053

1570

0.053

1574

1575

0.053

1569

0.030

0.271

1572

0.004

1565

1564

0.052

1550

0.040

1571

0.352

1563

0.054

0.182

1573

0.785

1544

0.053

1545

0.227

1546

2.411

1487/1579

1486

0.676

1487

0.016

0.502

1488

योग .. 19647

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- देवपुर तालाब के बांध डूबक्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- प्र. क्र. 4-अ- 82-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख) तहसील- खरगापुर

(ग) नगर/ ग्राम- बनपुरा सापौन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.568 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

813

0.004

0.004

834

(2)

(1)

0.004

833

815

0.004

840

0.405

0.045

841

842

0.134

0.121

843

0.053

844

0.466

845

846

0.032

0.041

852

0.008

848

692

0.073

693

0.036

705

0.092

706

0.226

712

0.097

711

0.008

0.045

707

0.085

708

714

0.032

713

0.053

0.028

715

0.166

717

0.044

719

0.032

723

0.166

735

730

0.117

731

0.008

0.008

732

733

0.053

727

0.174

722

0.170

721

0.097

0.138

738

737

0.024

0.045

734

720

0.085

736

0.044

0.081

718

746

0.097

0.008

747

763

0.057

0.016

740

739

0.008

741

0.142

744

0.251

745

0.036

748

0.113

0.008

749 भाग 1 ]

283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

(1)

(2)

750

0.161

751

0.275

753

0.097

754

0.271

755

0.008

756

0.121

758

0.081

0.012

742

743

0.109

752

0.129

0.020

757

योग .. 5.568

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- देवपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 5-अ-82-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- टीकमगढ़

(ख ) तहसील - खरगापुर

(ग ) नगर/ ग्राम- देवपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 12.471 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.004

12

0.081

15

13

0.024

0.008

14

18

0.081

19

0.279

0.077

20/1

20/2

0.077

21

0.045

(1)

(2)

22

0.261

23

0.121

0.020

24

25

0.238

0.480

31

0.380

32

30

0.040

0.081

28

29

0.016

33

0.089

35/1

0.032

0.045

36/1

110/द/2

0.154

0.016

59/4

61/5

0.040

35/2

0.016

0.036

109/924

0.028

36/2

40

0.138

56

0.158

61/1

0.020

43

0.214

52

0.121

0.008

59/3

0.008

35/3

36/3

0.012

61/2

0.012

0.150

109/द

37

0.089

0.142

46

0.008

35/4

0.186

48

0.028

110/द/ 1

0.036

36/4

0.012

59/2

0.008

61/3

38

0.190

55

0.251

0.008

59/5

0.020

61/4

47

0.097

58

0.125

0.138

39

54

0.251

0.004

59/1

0.032

110अ

110

0.181

0.502

41

42

0.194

44

0.190 284

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

(1)

(2) 51

0.138 57

0.125 45

0.239 50

0.162

0.020 49

53

0.008

0.049 61/1/अ

62

0.032 63

0.036 65

0.166 72

0.324 75

0.089

0.101 61/3/अ

64

0.108

0.077 71

74

0.101

0.142 66

67

0.433

0.077 70

0.093 68

76

0.202

0.053 61अ/2

0.097 69

77

0.206

0.024 73

78/2

0.055 78/1

0.008 80

0.045

0.028 81

0.243 88/918

88/द/1

0.397 11

0.118

0.053 90

91

0.016

0.045 92

94

0.348 93

0.235

0.271 96/1

95

0.016 97

0.563 96/2

0.150

0.016 88/9/9

0.012 102

100

0.077 110 स

0.044 109 न

0.057 114

0.210

0.060 113

योग .. 12.471 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है- देवपुर तालाब के बांध डूबक्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्र. 136 - प्र.भू.-अर्जन-12-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-सागर

(ख) तहसील- राहतगढ़

(ग) ग्राम-जलंधर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.51 हेक्टेयर .

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

170/1

0.06

0.02

573/2

112/2

0.43

योग .. 0.51

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है-जलंधर जलाशय योजना के नहर कार्य एवं शीर्ष कार्य के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , राहतगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्र. -1 , सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

भाग 1 ]

285

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 7 जनवरी 2014

क्र. 116 - भू- अर्जन-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

0.450 राजगढ़ राजगढ़

0.321

करनवास किशनपुरा

0.175

टांडी

0.730

झूमका

0.200

नाईहेड़ा

0.050

सूरजखेड़ी

0350

हाथीकुमारा

रायपुरिया

0.130 2.406

योग .

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कुशलुपरा तालाब की मुख्य एवं माईनर नहर में भूमि का अर्जन.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , नरसिंहगढ़.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, राजस्व, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2014

प्र. क्र. 14 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3) भैरा

(4) 28.266 (2) टीकमगढ़

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) टीकमगढ़.

खौड़ेरा-2 तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

286

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

प्र. क्र. 18 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(4)

(3)

1.478

गेंदनताल

टीकमगढ़ बल्देवगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बल्देवगढ़ .

खौड़ेरा -2 तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

प्र. क्र. 19 - भू-अर्जन- 2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

तहसील

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

1.670

खौड़ेरा

बल्देवगढ़

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) बल्देवगढ़ .

खौड़ेरा-2 तालाब योजना की नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुदाम खाड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

287

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2014

निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं

विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2014

फा. क्र. 29- वि. निर्वा. 2009-4-08.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82 - MP- LA- ( 29-2009 ) - 2013 , दिनांक 17 दिसम्बर 2013 सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है .

जयदीप गोविन्द , प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2013 , 26 अग्रहायण , 1935( शक)

अधिसूचना

सं. 82- म.प्र. - वि.स. ( 29-2009 ) -2013 .-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग , एतद्वारा, निर्वाचन याचिका संख्या 29/2009 ( श्री कोकब ऐजाज बनाम श्री ध्रुव नारायण सिंह) , मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन, 2008 , 153- भोपाल मध्य विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, प्रिंसिपल बेंच, जबलपुर के अधिनिर्णय/ आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2013 को प्रकाशित करता है.

आदेश से,

हस्ता./-

(बर्नाड जॉन)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi - 110001 New Delhi , Dated 17th December 2013 , 26 Agrahayana , 1935 ( SAKA)

NOTIFICATION

No. 82- MP-LA- (29-2009 ) -2013 .-In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgement / order of the High Court of Madhya Pradesh , Principal Seat at Jabalpur dated 29th November 2013 in Election Petition No. 29/2009 ( Shri Kaukab Aizaz Vs. Shri Dhruv Narayan Singh , Madhya Pradesh Legislative Assembly Election , 2008 , 153 - Bhopal Madhya Assembly Constituency.

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR Election Petition No. 29/2009

PETITIONER

Kaukab Aizaz S / o Late Shri Aizaz Husain ,

aged about 47 years ,

R/ o 43 Ginnori Talaiya ,

Bhopal.

Versus

RESPONDENT

Dhruv Narayan Singh S/ o Shri Govind Narayan Singh , aged about 50 years , R/ o E- 1 , 45 Banglows ,

Bhopal,

ELECTION PETITION UNDER SECTION 80 A & 81 OF REPRESENTATION OF PEOPLE ACT 1951

The petitioner respectfully begs to submit as under :-

( 1) That the petitioner and the respondent are Indian Citizens . The respondent has contested the last Legislative Assembly Election held on 27-11-2008 from constituency No. 153 , Bhopal Madhya Assembly Constituency Madhya Pradesh . of (2) That the petitioner is a resident of Ward No. 25 Municipal Corporation , Bhopal and voter , in the voter list No. 153/69 published for election of Member of Legislative Assembly . In the voter list the petitioner name is figured at Sr. No. 404. The relevant extract of the copy of voter list is filed herewith as ANNEXURE - P/ 1 .

(3) That the Election Commission of India issued a Notification dated 14-10-2008 calling upon the Election of Member of the Legislative मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

288

Assembly of Madhya Pradesh , following Election program was issued :-

ORDER

E. P. No. 29/2009

Date 29-10-2013

Shri R. K. Verma , Advocate for the petitioner. Shri P. D. Gupta , Advocate for the respondent .

As prayed , list this petition in second week of December, 2013 .

Sd./- (G. S. SOLANKI ) Judge.

Date 29-11-2013

Shri Shekhar Sharma , Advocate for petitioner . Shri Gaurav Tiwari , Advocate for respondent .

Learned counsel for the petitioner has submitted that since Assembly Elections of 2013 have already taken place, nothing further survives in this matter and this petition has become infructuous .

In view of the above , this petition is dismissed as having been rendered infructuous .

Let Security Deposit amount be refunded to the petition.

c. c . as per rules .

Sd./- (G. S. SOLANKI) Judge.

By Order,

Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary, Election Commission of India .

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014

फा. क्र . 27 - वि. निर्वा. 2009-4-11.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82- MP - LA- ( 27-2009 ) - 2013 , दिनांक 17 दिसम्बर 2013 सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है .

जयदीप गोविन्द, प्रमुख सचिव.

[भाग 1 भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन , अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 नई दिल्ली, दिनांक 17 दिसम्बर 2013 , 26 अग्रहायण , 1935 (शक)

अधिसूचना

सं. 82- म.प्र. - वि.स.- ( 27-2009 ) -2013.-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 ( 1951 का 43 ) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग , एतद्वारा , निर्वाचन याचिका संख्या 27/2009 ( श्री तरूण शर्मा , बनाम श्री विश्वास सारंग ) , मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन, 2008 , 151 - नरेला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, प्रिंसिपल बेंच, जबलपुर के अधिनिर्णय/आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2013 को प्रकाशित करता है.

आदेश से,

हस्ता./- (बर्नाड जॉन) सचिव, भारत निर्वाचन आयोग .

ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi - 110001 New Delhi , Dated 17th December 2013 , 26 Agrahayana , 1935 ( SAKA)

NOTIFICATION

No. 82- MP-LA- ( 27-2009) -2013 . In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act , 1951 (43 of 1951 ) , the Election Commission of India hereby publishes the judgement / order of the High Court of Madhya Pradesh , Principal Seat at Jabalpur dated 29th November 2013 in Election Petition No. 27/2009 ( Shri Tarun sharma Vs. Shri Vishwas Sarang ) Madhya Pradesh Legislative Assembly Election , 2008 , 151- Narela Assembly Constituency.

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR Election Petition No. 27/2009

PETITIONER

Tarun Sharma S/ o Shri Deepak Sharma , aged about 24 years , R/ o 52/1 , Lala Lajpat Rai Colony , Raisen Road , Bhopal .

Versus

RESPONDENT

Vishwas Sarang S/o Shri Kailash Sarang , aged about 37 years .

भाग 1 ]

289

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2014

R/ o 1/2 Sheesh Mahal Road , Tah- Huzur , Bhopal.

ELECTION PETITION UNDER SECTION 80 A & 81 OF REPRESENTATION OF PEOPLE ACT 1951

The petitioner respectfully begs to submit as under :-

(1) That the petitioner and the respondent are Indian Citizens . The respondent has contested the last Legislative Assembly Election held on 27-11-2008 from constituency No. 151 - Narela Assembly Constituency of Madhya Pradesh.

(2) That the petitioner is a resident of Ward No. 64 Municipal Corporation , Bhopal and voter , in the voter list No. 151/143 published for election of Member of Legislative Assembly. In the voter list the petitioner name is figured at Sr. No. 537. The relevant extract of the copy of voter list is filed herewith as ANNEXURE - P/ 1 .

(3) That the Election Commission of India issued a Notification dated 14-10-2008 calling upon the Election of Member of the Legislative Assembly ofMadhya Pradesh , following Election program was issued :-

ORDER

E. P. No. 27/2009

Date 29-10-2013

Shri R. K. Verma , Advocate for the petitioner. Shri P. D. Gupta, Advocate for the respondent .

As prayed , list this petition in second week of December, 2013 .

Sd./- (G. S. SOLANKI) Judge.

Date 29-11-2013

Shri Shekhar Sharma , Advocate for the petitioner.

Ms. Chanchal Sharma , Advocate on behalf Shri P. D Gupta , advocate for the respondent.

Learned counsel for the petitioner has submitted that since Assembly Elections of 2013 have already taken place , nothing further survives in this matter and this petition has become infructuous .

In view of the above , this petition is dismissed as having been rendered infructuous .

Let Security Deposit amount be refunded to the petitioner.

c. c . as per rules .

Sd./- ( G. S. SOLANKI) Judge.

By Order,

Sd./- (BERNARD JOHN) Secretary, Election Commission of India .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 10 January 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2014-01-10.02.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2014-01-10.02.Ordinary.