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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 31 January 2014

Type
Ordinary
Gazette no.
05
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2014-01-31.05.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5 ]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 31 जनवरी 2014 माघ 11 , शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.-( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 जनवरी , 2014

क्र. ई . - 5-796- आयएएस लीव-5 - एक- ( 1 ) श्री लोकेश कुमार जाटव, आयएएस. , कलेक्टर, जिला मण्डला को दिनांक 15 जनवरी से 1 फरवरी 2014 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 फरवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) श्री लोकेश कुमार जाटव की अवकाश अवधि में श्री सुभाष द्विवेदी, अपर कलेक्टर, मण्डला को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर , जिला मण्डला का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री लोकेश कुमार जाटव, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री लोकेश कुमार जाटव द्वारा कलेक्टर, जिला मण्डला का कार्यभार ग्रहण करने श्री सुभाष द्विवेदी, कलेक्टर, जिला मण्डला के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5) अवकाशकाल में श्री लोकेश कुमार जाटव, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लोकेश कुमार जाटव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014.

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क्र. ई . - 5-822 - आयएएस- लीव- 5- एक-( 1 ) श्री योगेन्द्र शर्मा, आयएएस . , कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जनवरी एवं 18, 19 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2 ) श्री योगेन्द्र शर्मा की अवकाश अवधि में श्री पी . एस. जाटव, अपर कलेक्टर, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला सागर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री योगेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर , जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री योगेन्द्र शर्मा द्वारा कलेक्टर, जिला सागर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी . एस . जाटव, कलेक्टर, जिला सागर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री योगेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-845- आयएएस - लीव -5 - एक. ( 1 ) श्री के. सी. जैन, आयएएस. , अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग को दिनांक 1 से 15 जनवरी 2014 तक, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री के. सी. जैन की अवकाश अवधि में श्री एन. एस. परमार, उपायुक्त ( राजस्व ) उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, उज्जैन का प्रभार सौंपा जाता है .

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) अवकाशकाल में श्री के. सी. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

[भाग 1 क्र. ई. -5-873- आयएएस लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री अभिषेक सिंह , आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, देवास को दिनांक 13 से 28 जनवरी 2014 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अभिषेक सिंह को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, देवास के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अभिषेक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभिषेक सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-890 - आयएएस - लीव- 5- एक ( 1 ) श्री अनुराग चौधरी , आयएएस. , अनुविभागीय अधिकारी , डबरा जिला ग्वालियर को दिनांक 25 जनवरी से 13 फरवरी 2014 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14, 15 एवं 16 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री अनुराग चौधरी की अवकाश अवधि में श्री बृजेश सक्सेना, डिप्टी कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी , भितरवार को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग चौधरी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी , डबरा जिला ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री अनुराग चौधरी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा जिला ग्वालियर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री बृजेश सक्सेना , अनुविभागीय अधिकारी , डबरा जिला ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अनुराग चौधरी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. ई. - 5-694- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री रघुवीर श्रीवास्तव , आयएएस. , आयुक्त, पंचायती राज , भोपाल को दिनांक 16 से 31 जनवरी 2014 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) श्री रघुवीर श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार डॉ. रवीन्द्र पस्तौर, भाप्रसे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा पदेन सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, पंचायती राज, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री रघुवीर श्रीवास्तव द्वारा आयुक्त, पंचायती राज, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. रवीन्द्र पस्तौर उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री रघुवीर श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुवीर श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-865 - आयएएस- लीव-5- एक ( 1 ) श्री वी. किरण गोपाल , आयएएस. , अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ( ट्रायफेक ) को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 18 , 19 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री वी . किरण गोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री वी. किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वी. किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

395 क्र. ई. - 5-886- आयएएस लीव - 5 - एक ( 1 ) श्री गणेश शंकर मिश्रा, आयएएस. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, हरदा को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 18 , 19 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री गणेश शंकर मिश्रा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , हरदा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री गणेश शंकर मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गणेश शंकर मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-897- आयएएस- लीव-5 -एक ( 1 ) श्री जे. के. जैन, आयएएस , कलेक्टर, जिला रायसेन को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 29 दिसम्बर 2013 एवं 5 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री जे. के. जैन की अवकाश अवधि में श्री राधेश्याम अगस्थी, अपर कलेक्टर, रायसेन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला रायसेन का प्रभार सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला रायसेन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री जे. के. जैन द्वारा कलेक्टर, जिला रायसेन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राधेश्याम अगस्थी, कलेक्टर, जिला रायसेन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री जे. के. जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जे . के. जैन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-910- आयएएस लीव-5 - एक ( 1 ) श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा , आयएएस. सहायक कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला होशंगाबाद को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2014 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस 396

अवकाश के साथ दिनांक 11 , 12 एवं 18, 19 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी , जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती षणमुख प्रिया मिश्रा अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. ई . - 5-755 - आयएएस-लीव- 5 - एक- ( 1 ) श्री चन्द्रहास दुबे , आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को निम्नांकित अवधियों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

1. दिनांक 15 जनवरी से 6 फरवरी 2014 तक, तेईस दिन.

2. दिनांक 17 फरवरी से 19 फरवरी 2014 तक, तीन दिन .

(2 ) श्री चन्द्रहास दुबे की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री रमेश भण्डारी , महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश , राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रहास दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री चन्द्रहास दुबे, द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रमेश भण्डारी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री चन्द्रहास दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चन्द्रहास दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल , दिनांक 16 जनवरी 2014

क्र. ई. -5-677- आयएएस- लीव- 5 - एक .- ( 1 ) श्री एम. के. वाष्र्णेय , आयएएस . , आयुक्त- सह- संचालक, संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल को दिनांक 14 से 17 जनवरी 2014 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. वाष्र्णेय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त- सह - संचालक, संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री एम. के. वाष्र्णेय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. वाष्र्णेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-727- आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री विनोद कटेला, आयएएस . , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को दिनांक 27 जनवरी से 5 फरवरी 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कटेला को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री विनोद कटेला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कटेला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-871 - आयएएस- लीव- 5- एक ( 1 ) श्री धनराजू एस . , आयएएस , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, झाबुआ को दिनांक 13 से 17 जनवरी 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 18 एवं 19 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री धनराजू एस . की अवकाश अवधि में श्री धर्मेन्द्र सिंह , अपर कलेक्टर, झाबुआ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत झाबुआ का प्रभार सौंपा जाता है .

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री धनराजू एस. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री धनराजू एस. द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धर्मेन्द्र सिंह , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत , झाबुआ के प्रभार से मुक्त होंगे .

397

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(5 ) अवकाशकाल में श्री धनराजू एस. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री धनराजू एस. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल , दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. ई. -5-393 - आयएएस- लीव - 5- एक ( 1 ) श्री प्रसन्न कुमार दाश , आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 दिसम्बर 2013 द्वारा दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2014 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की गई थी, का उपभोग नहीं किए जाने के कारण एतद्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विद्या भोसले, अवर सचिव " कार्मिक ".

संस्कृति विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 जनवरी 2014

क्र. एफ- 01-12-2010- तीस.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , मध्यप्रदेश के राज्यपाल , एतद्वारा संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय राजपत्रित ( द्वितीय श्रेणी ) सीधी भर्ती के बैकलॉग के अन्तर्गत रिक्त संग्रहालय 01 पद ( अ. ज. जा. ) एवं पुरातत्ववेत्ता 01 पद ( अ. ज. जा. ) दोनों पद की शैक्षणिक अर्हता भर्ती नियम , 1998 में नियमानुसार थी :-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में कम से कम द्वितीय श्रेणी में एम. ए. या उसके समतुल्य बी . ए. आनर्स उपाधि है.

2. माध्यमिक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में एवं 3. संग्रहालय तथा पुरातत्व के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव.

वांछनीय. -किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पुरातत्व में पत्रोपाधि तथा इस विषय में अर्थात् प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विषय अनुसंधान कार्य.

उक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन दो बार प्रकाशित किये जा चुके है, किन्तु उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो सके. अतः मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के ज्ञाप क्र. 1-12-2010- तीस, दिनांक 17 अगस्त 2011 अनुसार उक्त पदों की शैक्षणिक अर्हता में निम्नानुसार पदों पर यथा संग्रहालय 01 पद ( अ. ज. जा. ) एवं पुरातत्ववेत्ता 01 पद ( अ. ज. जा. ) हेतु छूट 1 जनवरी 2011 की स्थिति में प्राप्त की गई, जिसकी शैक्षणिक अर्हता :-

( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व में एम. ए. की उपाधि.

(2 ) अनुभवी अभ्यार्थी को प्राथमिकता दी जावेगी .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विनोद कटेला, अपर सचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 जनवरी 2014

क्र. 33-19-2014- ए- सोलह. राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 ( 1983 का 36 ) की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-29-2013- एक -9 , दिनांक 3 जनवरी 2014 द्वारा श्रम विभाग के अधीन मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल, भोपाल , का अध्यक्ष पद का प्रभार माननीय श्री अंतर सिंह आर्य , मंत्रीजी, श्रम विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

क्र. 35-19-2014- ए- सोलह.- राज्य शासन, एतद्वारा , भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम ( 1996 का 27 ) की धारा 18 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11-29-2013- एक-9 , दिनांक 3 जनवरी 2014 द्वारा श्रम विभाग के अधीन मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल का अध्यक्ष पद का प्रभार माननीय श्री अंतर सिंह आर्य, मंत्रीजी, श्रम विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है .

क्र. 37-19-2014-ए- सोलह. - राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1982 ( 1983 का 13 ) की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश 398

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

क्रमांक एफ 11-29-2013-1-9, दिनांक 3 जनवरी 2014 द्वारा श्रम विभाग के अधीन मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल मंदसौर का अध्यक्ष पद का प्रभार माननीय श्री अंतर सिंह आर्य, मंत्रीजी, श्रम विभाग को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय तिर्की, प्रमुख सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. 101-2237-2013-अ- ग्यारह.- इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, सतपुड़ा ताप विद्युत् गृह की इकाई क्रमांक-2 के वाष्पयंत्र क्रमांक एम . पी. -3211 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 ( सी ) के उपबंधों के प्रवर्तन से दिनांक 13 दिसम्बर 2013 से 12 जून 2014 तक छः माह के लिये छूट प्रदान करता है :-

( 1 ) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18 ( 1 ) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर मुख्य निरीक्षक, मध्यप्रदेश , इन्दौर को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उपर्युक्त अधिनियम की धारा-2 तथा 13 की अपेक्षानुसार बायलर मुख्य निरीक्षक मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3 ) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि यह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालिक सफाई और नियमित रूप से गैस निकलने (रेग्युलर ब्लोडाऊन ) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5 ) मध्यप्रदेश बायलर निरीक्षक नियम , 1969 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी एवं

(6 ) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मो. रफीक खान, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. एफ-1 (ए) 94-99-ब-2-दो.-( 1 ) श्री उमेश जोगा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा रेंज छिन्दवाड़ा को दिनांक 13 से 25 जनवरी 2014 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 11 , 12 एवं 26 जनवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री उमेश जोगा, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे . पुलिस अधीक्षक, छिन्दवाड़ा द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा रेंज छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री उमेश जोगा, भापुसे , उप पुलिस महानिरीक्षक, छिन्दवाड़ा रेंज छिन्दवाड़ा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. एफ 1 ( ए) 58-2003- ब- 2-दो श्री एल . सी. भारतीय , भापुसे, ( 1995 ) पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशिक्षण ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 3 से 7 मार्च 2014 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 2 , 8 एवं 9 मार्च 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा की पात्रता के तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " लक्षद्वीप " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है : -

1. श्री लालचंद भारतीय स्वयं

2. श्रीमती पुष्पा भारतीय पत्नी

3. श्री वरूण भारतीय पुत्र भाग 1 ]

399

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री एल. सी. भारतीय, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

( 3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशिक्षण ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एल. सी. भारतीय , भापुसे , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(5 ) श्री एल. सी. भारतीय , भापुसे , ( 1995 ) पुलिस महानिरीक्षक, (प्रशिक्षण) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(6 ) अवकाशकाल में श्री एल . सी. भारतीय, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल . सी. भारतीय , भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 16 जनवरी 2014

क्र. एफ 1 ( ए) 26-92-ब- 2-दो - श्री एम. आर . आसुदानी, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आर. एण्ड डी. एवं पुलिस मैन्युअल , पुलिस मुख्यालय , भोपाल को पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 7 जनवरी 2013 द्वारा स्वीकृत दिनांक 20 से 27 जनवरी 2014 तक, सात दिवस आकस्मिक अवकाश, अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्डवर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा की पात्रता के तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " लक्षद्वीप " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है : - 1. श्री एम. आर. आसुदानी स्वयं

2. श्रीमती भारती आसुदानी पत्नी

3. कु. आकांक्षा आसुदानी पुत्री

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री एम. आर. आसुदानी, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .

क्र. एफ 1 (ए) 395-88- ब-2-दो श्रीमती अरूणा मोहन राव , भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला अपराध , पुलिस, मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 20 से 29 जनवरी 2014 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 18 , 19 जनवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे. , की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, महिला अपराध पुलिस , मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा .

( 3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अरूणा मोहन राव , भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला अपराध , पुलिस, मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगी

( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे . , उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहती.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2014

क्र. एफ 1 (ए) 55-94-ब-2- दो श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, ( दूरसंचार ) , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 27 जनवरी 2014 से 5 फरवरी 2014 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 26 जनवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

( 2 ) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे . , की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आर. के. अरूसिया, भापुसे. , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रेडियो, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी . एस. ठाकुर, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, ( दूरसंचार ) मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे. , पुलिस महानिरीक्षक, ( दूरसंचार ) मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

400

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. बी. एस. ठाकुर, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी . बी. एस . ठाकुर, भापुसे. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ-1 (ए) 20-2006- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 दिसम्बर 2013 द्वारा श्री आई. पी . कुलश्रेष्ठ , भापुसे. , उप पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 16 दिसम्बर 2013 से 1 जनवरी 2014 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

(2 ) श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ , भापुसे. , द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अवकाश का उपभोग न करने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश दिनांक 27 दिसम्बर 2013 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है. ,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव.

[ भाग 1 विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2014

फा. क्र. 17 (ई ) 51-2005- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन , एतद्वारा , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री दिनेश कुमार पालीवाल , प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर की सेवाएं, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , मध्यप्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ- 5-4-2013-उन्तीस-2, दिनांक 10 जनवरी 2014 द्वारा उनकी नियुक्ति अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, जबलपुर के पद पर प्रतिनियुक्ति पर किये जाने के संबंध में दी गई सहमति एवं पदस्थापना किये जाने के फलस्वरूप, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग , मध्यप्रदेश शासन को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2014

क्र. बी-4-40-2013- चौदह- 2.- राज्य शासन, एतद्वारा , जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत बोहानी , जिला नरसिंहपुर में गन्ना अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

वर्ष 2013-14 में वित्त विभाग द्वारा बोहानी में गन्ना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है. केन्द्र को स्थापना करने हेतु राशि आगामी दो वर्षों में उपलब्ध कराई जायेगी . गन्ना अनुसंधान केन्द्र का व्यय मांग संख्या 54-2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा आयोजना मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा. केन्द्र की स्थापना हेतु राज्य शासन से प्राप्त राशि पृथक्खाते में संधारित किया जाए तथा इस राशि को अन्य किसी प्रयोजन में उपयोग नहीं किया जाये.

राज्य शासन द्वारा गन्ना अनुसंधान केन्द्र के लिए परिशिष्ट 1 एवं 2 अनुसार तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों को सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है. गैर तकनीकी पदों को संविदा/सेवाप्रदाता आधार पर चरणबद्ध रूप से भरे जावें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

परिशिष्ट -1 गन्ना अनुसंधान केन्द्र बोहानी ( नरसिंहपुर ) हेतु प्रशासकीय पद एवं वैज्ञानिक पद

अ. प्रशासकीय पद. -

1. प्रधान वैज्ञानिक ( पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी ) एक पद वेतनमान रुपये 37,400-67,000 + 10,000.

401 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

ब. वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद : -

विभाग

तकनीकी सहायक वेतनमान

वैज्ञानिक वेतनमान

क्र.

रु. 9300-34800 + 3600

रुपये 15,600-39,100 + 6000

(3)

(2)

(4)

(1)

1

1

1

सस्यविज्ञान

1

1

2

जेनेटिक्स एवं प्लाट ब्रीडिंग

0

1

3

कीट विज्ञान

1

1

4

पादप रोग

4

3

कुल पद

1

प्रधान वैज्ञानिक

कुल पद-

वैज्ञानिक

4

3

तकनीकी सहायक

योग कुल पद 8

परिशिष्ट-2 गन्ना अनुसंधान केन्द्र, बोहानी ( नरसिंहपुर ) हेतु गैर तकनीकी पद

स. गैर तकनीकी पद : -

संख्या क्र.

(4)

वेतनमान रुपये (3)

(1)

पदनाम (2)

9300-34800 + 3600

1 1

कम्प्यूटर सहायक

4

5200-20220 + 2400

2

प्रक्षेत्र विस्तार अधिकारी

1

5200-20220 + 2400

3

सहायक ग्रेड-2

1 4

5200-20220 + 1900

सहायक ग्रेड-3

1

5200-20220 + 2400

5

स्टोर कीपर

1 6

जीप ड्रायवर

2 7

ट्रेक्टर ड्रायवर

2 8

भृत्य

कुल पद 13 नोट.-सरल क्र. 6, 7 एवं 8 पदों को संविदा/ सेवा प्रदाता आधार पर पदस्थ किये जायेंगे .

402

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2014

क्र. एफ 25-22-2013- दस- 3.- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 110 - दस- 1-6-1-83, दिनांक 6 जनवरी 1983 में आंशिक संशोधन करते हुए, सामान्य वनमंडल , देवास के अन्तर्गत उप वनमंडलों का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है :-

उप वनमंडलों की सीमाओं का विवरण वन वृत्त

क्षेत्रफल

जिले का नाम

सम्मिलित परिक्षेत्र

का नाम

वनमंडल का नाम

अ. क्र.

उप वनमंडल का नाम (हेक्टेयर)

(मुख्यालय)

(3)

(2)

(4) (5) (6)

(7)

(8)

(1)

देवास देवास 31819.280 1. देवास

1

देवास

उज्जैन

उत्तर -जिला उज्जैन , शाजापुर एवं सीहोर की सीमा (देवास)

2. पानीगांव पूर्व- जिला सीहोर की सीमा एवं परिक्षेत्र कन्नौद की पश्चिमी सीमा.

दक्षिण- परिक्षेत्र बांगली, कांटाफोड एवं जिनवानी की उत्तरी सीमा.

पश्चिम.-जिला उज्जैन एवं इन्दौर की सीमा.

54998.460 1. कन्नौद

2. खातेगांव

उत्तर- परिक्षेत्र जिनवानी, पानीगांव एवं खिवनी अभ्यारण्य की दक्षिणी सीमा तथा जिला सीहोर कन्नौद (कन्नौद) .

कीसीमा.

3. सतवास

4. कांटाफोड

पूर्व.- जिला सीहोर की सीमा. दक्षिण- नर्मदा नदी एवं खण्डवा जिले की सीमा. पश्चिम- परिक्षेत्र पूंजापुरा एवं पानीगांव की पूर्वी सीमा.

उत्तर- परिक्षेत्र देवास की दक्षिणी सीमा.

95821.850 1. पूंजापुरा

बांगली (बांगली)

2. उदयनगर पूर्व- परिक्षेत्र पानीगांव एवं कांटाफोड की पश्चिमी सीमा तथा खारी नदी.

3. बांगली

दक्षिण- नर्मदा नदी.

4. जिनवानी

पश्चिम-जिला इन्दौर एवं खरगोन की सीमा तथा कनाड नदी.

योग 182639.590

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2014

क्र. एफ 25-22-2013- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-22-2013- दस 3 , दिनांक 20 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रशांत कुमार, सचिव.

403 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

Bhopal , the 20th January 2014

No. F - 25-22-2013-X- 3.-Sub-division of Dewas (T) Forest Division are reorganized by partially amending the Notification No. 110- X - 1-6-1-83 , dated 6th January, 1983 of Government of Madhya Pradesh , Forest Department as under : -

Ranges Inculuded

Descriptions of boundaries of Sub - Divisions S. No.

Area ( Hectare)

Name of District

Forest Division Name of

Name of Forest Cricle

Name of Forest Sub- Division (Head Quarter)

(8)

(5)

(6)

(7)

(1) (2) (3)

(4)

Dewas Dewas

1

31819.280 1. Dewas

Ujjain

North-Boundary of Ujjain , Shajapur & Sehore

Districts

Dewas (Dewas)

2. Panigaon

East Boundary of Sehore District and Western Boundary of range Kannod .

South-Northern Boundary of range Bagli ,

Kataphod and Jinwasni .

West Boundary of Ujjain & Indore Districts .

1. Kannod North-Southern Boundary of range Jinwani , Kannod 54998.460 (Kannod)

2. Khategaon

Panigaon , Kheoni Sanctuary and

3. Satwas

boundery of Sehore District .

East- Boundary of Sehore District ..

4. Kataphod

South- Narmada River and boundary of Khandwa District .

West Eastern boundary of range Punjapura and Panigaon .

95821.850

North Southern boundary of range Dewas .

1. Punjpura

Bagli (Bagli )

2. Udaynagar East

3. Bagli

Western boundary of range Panigaon , Kataphod and Khari River.

4. Jinwani South- Narmada River.

West- Kanad River and boundary of Indore & Khargone District .

Total 182639.590

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PRASANT KUMAR, Secy .

भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2014

क्र. एफ 25-25-2013 - दस- 3.- मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-8- 2009 - दस -2 , भोपाल , दिनांक 5 अक्टूबर 2010 से सामान्य वनमंडल दक्षिण सिवनी के 365.743 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को पेंच टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्रों में शामिल किये जाने की अधिसूचना जारी होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25- 70-2000- दस-3 , दिनांक 7 जुलाई 2000 में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन द्वारा सामान्य वनमंडल दक्षिण सिवनी की सीमा/ प्रबंधन क्षेत्र का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-

वनमंडल की सीमाओं का विवरण

उप वनमंडल की सीमाओं का विवरण

वृत्त का नाम का नाम जिले

क्षेत्रफल (हेक्टेयर )

उप वनमंडल का नाम ( मुख्यालय )

सम्मिलित

परिक्षेत्रों का

नाम (मुख्यालय)

वनमंडल का नाम (मुख्यालय )

(8) (1) (2)

(4)

(6)

(7)

(3)

(5)

वनमंडल के उत्तरी भाग की सीमाएं:- उत्तर.- उत्तर सिवनी वनमंडल की सीमा.

सिवनी

37801.770 1.

सिवनी

केवलारी उत्तर - उत्तर सिवनी वनमंडल की दक्षिणी सीमा.

(केवलारी)

दक्षिण सिवनी केवलारी (सिवनी) (केवलारी ) 404

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

(3) (4)

(5)

(6) (1) (2)

(कान्हीवाड़ा)

सिवनी 52486.205

(सिवनी)

3. रुखड़

कुरई ( कुरई ) 25040.765 1. कुरई (कुरई)

योग .. 115328.740 (7)

(8)

पूर्व- बालाघाट जिले की सीमा.

2. बंडोल पूर्व- मण्डला जिले की सीमा. (बंडोल) दक्षिण- सिवनी एवं बरघाट

3. कान्हीवाड़ा परिक्षेत्र की उत्तरी सीमा.

दक्षिण- पेंच टाईगर रिजर्व के बफर जोन की उत्तरी सीमा एवं कक्ष क्र. पी-691 , पी-692 तथा पी-693 की सीमाएं.

पश्चिम-छिन्दवाड़ा जिले की सीमा. पश्चिम- छिन्दवाड़ा जिले की सीमा.

वनमंडल के दक्षिणी भाग की सीमाएं:- उत्तर- पेंच टाईगर रिजर्व के बफर जोन की दक्षिणी सीमा.

1. सिवनी उत्तर. - बंडोल एवं कान्हीवाड़ा (सिवनी) परिक्षेत्र की दक्षिणी सीमा.

पूर्व- बालाघाट जिले की सीमा.

2. बरघाट पूर्व- बालाघाट जिले की सीमा. (बरघाट) दक्षिण. पेंच टाईगर रजिर्व के बफर दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य की सीमा.

पश्चिम- पेंच टाईगर रिजर्व के बफर जोन की पूर्वी सीमा.

जोन की उत्तरी सीमा एवं कक्ष क्रमांक पी-691 , पी-692, पी-693 की सीमाएं, पश्चिम-छिन्दवाड़ा जिले की सीमा. (रुखड़)

उत्तर- पेंच टाईगर रिजर्व के बफर जोन की दक्षिणी सीमा.

2. खवासा पूर्व- बालाघाट जिले की सीमा. (खवासा) दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य की सीमा पश्चिम- पेंच टाईगर रिजर्व के बफर जोन की पूर्वी सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार प्रशांत कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2014

क्र. एफ 25-25-2013 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग का अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-25-2013 - दस 3, दिनांक 20 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा , प्रकाशित किया जाता है.

Bhopal , the 20th January 2014

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रशांत कुमार, सचिव.

No. F- 25-25-2013 -X - 3. Vide Government of Madhya Pradesh , Forest Department , Mantralya, Vallabh Bhawan , Bhopal Notification No. F. 15-8-2009-10-2 , Bhopal , dated 05th October 2010, 365.743 Sq . km forest area of South Seoni Territoral Forest Division has been included in Buffer Zone of Pench Tiger Reserve . Due to the above changes the boundary /management area of South Seoni Territorial Forest Division is reorganised by partially amending the Notification No. F. 25-70-2000- ten - 3 , dated 7th July 2000 of Government of Madhya Pradesh Forest Department as under :-

Name Name

of

Area (ha.)

District Division Division

Cricle

(Head (Head

Quarter) Quarter )

Name of Ranges included (Head Quarter) (6)

Name of Name of of Forest Sub- (ha. ) (1) (2) (3) (4) (5)

1.Keolari Seoni

(Keolari) Seoni South Seoni Keolari 37801.770 (Seoni) ( Keolari )

2.Bandol (Bandol) 3.Kanhiwara (

Details of Forest division Details of Forest Division boundary boundary

(8)

(7)

North-Southern boundary of North Seoni forest division .

Boundary of the Northern Part of Forest Division :- North-Boundary of North Seoni

forest division . East-Boundary of district Balaghat

East Boundary of district Mandla South-Northern boundary of Seoni and Barghat range.

Kanhiwara) West- Boundary of district Chhindwara Zone of Pench Tiger Reserve and South -Northern boundary of Buffer

boundary of Comp . No. P -691 , P-692 and P-693 . West-Boundary of district Chhindwara .

405 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

(5)

(6)

(7)

(1) (2) (3) (4)

(8) Seoni Seoni South Seoni Seoni 52486.205

Boundary of the Southern Part of Forest Division .

North-Southern boundary of Bandol and Kanhiwara range .

1.Seoni (Seoni)

(Seoni ) ( Seoni)

East-Boundary of district Balaghat . North Southern Boundary of Buffer Zone of Pench Tiger Reserve.

2.Barghat (Barghat)

3.Rukhar South-Northern boundary of Buffer

(Kukhar)

East. Boundary of district Balaghat South-Boundary of Maharashtra State.

Zone of Pench Tiger Reserve & boundary of Comp . No. P- 691 , P-692 and P -693 .

West.-Eastern boundary of Buffer Zone of Pench Tiger Reserve .

West-Boundary of district Chhindwara .

25040.765

Kurai (Kurai) .

1. Kurai (Kurai)

North-Southern boundary of Buffer Zone of Pench Tiger Reserve .

East-Boundary of district Balaghat

South-Boundary of Maharashtra State

2. Khawasa (Khawasa)

West-Eastern boundary of Buffer Zone of Pench Tiger Reserve .

Total 115328.740

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , PRASANT KUMAR, Secy .

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन" 58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश-462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2014

माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् चाचौड़ा, बीनागंज, जिला गुना के आम निर्वाचन में श्रीमती मुन्नीबाई जगनारायण नामदेव अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् ( दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से ) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, श्रीमती मुन्नीबाई जगनारायण नामदेव निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, गुना के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , गुना के पत्र दिनांक 21 जनवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्रीमती मुन्नीबाई जगनारायण नामदेव द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

क्र. एफ. 67-40-10- तीन -114 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्रीमती मुन्नीबाई जगनारायण नामदेव को आयोग द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 2 फरवरी 2010 का जारी किया गया . कारण बताओ सूचना में श्रीमती मुन्नीबाई जगनारायण नामदेव से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा .

अभ्यर्थी श्रीमती मुन्नीबाई जगनारायण नामदेव को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 11 फरवरी , 2010 को तामील कराया गया था. अतः उनको दिनांक 26 फरवरी 2010 तक अभ्यावेदन 406

प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा श्रीमती मुन्नीबाई जगनारायण नामदेव को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला गुना से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 5 अगस्त 2013 में प्रतिवेदित किया है कि " अभ्यर्थी श्रीमती मुन्नीबाई जगनारायण नामदेव को निर्वाचित व्यय लेखा प्रस्तुत न करने के कारण, आयोग द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस तामील होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, गुना को अभ्यावेदन/ व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया है. "

आयोग द्वारा विचाराोपरान्त अभ्यर्थी श्रीमती मुन्नीबाई जगनारायण नामदेव को दो बार दिनांक 18 नवम्बर 2013 एवं 19 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी श्रीमती मुन्नीबाई जगनारायण नामदेव आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई. दिनांक 18 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र दिनांक 16 सितम्बर 2013 की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में 27 सितम्बर 2013 को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्रीमती मुन्नीबाई जगनारायण नामदेव द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्रीमती मुन्नीबाई जगनारायण नामदेव को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, चाचौड़ा बीनागंज, जिला गुना का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 17 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-46-12- तीन- 116.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

[ भाग 1 निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, पानसेमल , जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में श्री सदाशिव जयराम चौधरी ( अन्ना ) अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई , 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 8 अगस्त 2012 तक, श्री सदाशिव जयराम चौधरी ( अन्ना ) , को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , बड़वानी के पास दाखिल करना था. किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी , बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री सदाशिव जयराम चौधरी ( अन्ना ) द्वारा 6 दिन विलम्ब से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया गया.

06 दिन विलम्ब से निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री सदाशिव जयराम चौधरी ( अन्ना ) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री सदाशिव जयराम चौधरी ( अन्ना ) से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर (लिखित अभ्यावेदन ) चाहा गया था. सूचना- पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री सदाशिव जयराम चौधरी ( अन्ना ) को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 6 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 21 नवम्बर 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च 2013 में प्रतिवेदित किया है कि- श्री सदाशिव जयराम चौधरी ( अन्ना ) द्वारा निर्वाचन मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

भाग 1 ]

का व्यय लेखा निधि विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में 6 दिवस का विलम्ब होने से अभ्यर्थी को कारण बताओ सूचना- पत्र जारी किया गया. पत्र के पालन में कोई प्रतिउत्तर पेश नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 19 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी श्री सदाशिव जयराम चौधरी ( अन्ना ) कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए जबकि अभ्यर्थी श्री सदाशिव जयराम चौधरी ( अन्ना ) को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 13 नवम्बर 2013 को कराई जा चुकी थी. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री सदाशिव जयराम चौधरी ( अन्ना ) द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सदाशिव जयराम चौधरी (अन्ना ) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, पानसेमल, जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 17 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-46-12-तीन-117 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

407 ाज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद्, पानसेमल , जिला बड़वानी के आम निर्वाचन में श्री राजू मराठे , अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगर परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 9 जुलाई, 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 8 अगस्त 2012 तक, श्री राजू मराठे, को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , बड़वानी के पास दाखिल करना था . किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी , बड़वानी के पत्र दिनांक 14 अगस्त, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री राजू मराठे द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री राजू मराठे को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना- पत्र में श्री राजू मराठे से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर ( लिखित अभ्यावेदन ) चाहा गया था. सूचना- पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री राजू मराठे को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 6 नवम्बर 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 21 नवम्बर 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था . संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बड़वानी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 23 मार्च 2013 में प्रतिवेदित किया है कि- श्री राजू मराठे के विरुद्ध जारी कारण बताओ सूचना पत्र के पालन में उनके द्वारा वर्तमान तक व्यय लेखा अथवा अभ्यावेदन पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 19 नवम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. किन्तु अभ्यर्थी श्री राजू मराठे , कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए जबकि अभ्यर्थी श्री राजू मराठे को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 13 नवम्बर 2013 को कराई जा चुकी थी. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री राजू मराठे द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया 408

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

[ भाग 1

(पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री राजू मराठे को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, पानसेमल, जिला बड़वानी का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष

हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2014

क्र. एफ. 1-4-13 - रा.स. यू.ए. 1-85.-नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 ( क्र. 16, सन् 2009 ) की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपतिजी, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय , जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति गठित की गई है :-

1. प्रो. ए. के. मिश्रा,

कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित

समिति के अध्यक्ष

कुलपति,

महाराष्ट्र पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय,

नागपुर.

विश्वविद्यालय के प्रबंध बोर्ड द्वारा नामांकित 2. प्रो . अलाउद्दीन अहमद,

समिति के सदस्य

पूर्व संस्थापक कुलपति,

(शेर- ए- कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्यो. वि. वि. ) पो. आ. बी. व्ही. कालेज , पटना ( बिहार) .

समितिके

3. श्री एम. एम. उपाध्याय,

राज्य सरकार, पशुपालन विभाग द्वारा नामांकित

सदस्य

अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल.

( 2 ) कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो . ए. के. मिश्रा को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है .

(3 ) समिति इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी .

कुलाधिपति, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,

विनोद सेमवाल , राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

409 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 17 जनवरी 2014

क्र. 59 - मण्डीनिर्वाचन-2014 .- कार्यालय आदेश क्रमांक 1127 - मण्डी निर्वाचन-2013 दिनांक 2 अप्रैल 2013 अनुसार मण्डी समिति के सम्मेलनों में भाग लेने के लिये मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 के अन्तर्गत मण्डी समिति सोनकच्छ के लिये माननीय श्री राजेन्द्र वर्मा, विधायक, सोनकच्छ की ओर से श्री गौतमसिंह पिता श्री विक्रमसिंह राजपूत, निवासी टोंककलां, तहसील टोंकखुर्द जिला को प्रतिनिधि नामांकित किया गया था.

सचिव , कृषि उपज मण्डी समिति, सोनकच्छ के पत्र क्र. मण्डी- स्था-2913-14-1923, दिनांक 23 दिसम्बर 2013 अनुसार श्री गौतमसिंह पिता श्री विक्रमसिंह के स्थान पर मान. श्री राजेन्द्र वर्मा, विधायक, सोनकच्छ द्वारा श्री रविन्द्र व्यास, अधिवक्ता को मण्डी संचालन हेतु विधायक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किये जाने की अनुशंसा की है .

अतः , श्री रविन्द्र व्यास , अधिवक्ता, सोनकच्छ को मण्डी समिति सोनकच्छ के लिये विधायक प्रतिनिधि के रूप में नामांकित किया जाता है .

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , होशंगाबाद

(मण्डी निर्वाचन )

होशंगाबाद, दिनांक 21 जनवरी 2014

क्र. 116-50-13 - मंडी नि. समिति गठन-2014.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24, सन् 1973 ) की धारा 11 ( 5 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम , 2010 के नियम 5 के अनुसरण में , मैं, राहुल जैन, कलेक्टर, होशंगाबाद अधिनियम की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित सारणी के कालम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित मंडी के लिये कालम क्रमांक ( 4 ) में उल्लेखित निम्नांकित नामांकित प्रतिनिधि सदस्यों को एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करता हूँ. :-

क्रमांक

संस्था का नाम

(1)

(3)

कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम (2)

नामांकित प्रतिनिधि का नाम एवं पता (4)

प्रावधान (5) 01

मं. अधि. / धारा 11 ( 1 ) (च)

श्री जी. एस. धाकड़

उप संचालक, कृषि का प्रतिनिधि

44-बनखेड़ी

02

सहकारी बैंक का प्रतिनिधि

मं. अधि. /धारा 11 ( 1 ) (ज)

श्रीमती मुन्नी बाई

03

श्री शंकरलाल पटेल

भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि

मं. अधि./ धारा 11 ( 1 ) ( झ) 04

श्री वीरेन्द्र वेलवंशी

पंचायत का प्रतिनिधि

मं. अधि. / धारा 11 ( 1 ) ( ञ) क्र. 118-50-13 - मंडी नि. समिति गठन- 2014.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 ( क्रमांक 24, सन् 1973 ) की धारा 11 ( 5 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम, 2010 के नियम 5 के अनुसरण में , मैं, राहुल जैन, कलेक्टर, होशंगाबाद अधिनियम की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों 410

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

का प्रयोग करते हुए निम्नांकित सारणी के कालम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित मंडी के लिये कालम क्रमांक (4 ) में उल्लेखित निम्नांकित नामांकित प्रतिनिधि सदस्यों को एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करता हूँ

संस्था का नाम

क्रमांक

(3) कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम (2)

(1)

विधायक प्रतिनिधि 01

41-पिपरिया

विपणन संस्था का प्रतिनिधि 02

03

उप संचालक कृषि का प्रतिनिधि 04

सहकारी बैंक का प्रतिनिधि 05

भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि 06

पंचायत का प्रतिनिधि

प्रावधान

नामांकित प्रतिनिधि का नाम एवं पता (4)

(5)

मं. अधि./ धारा 11 ( 1 ) ( घ) श्री अशोक कुमार जोशी

श्री जगदीश कुमार अग्रवाल मं. अधि./ धारा 11 ( 1 ) ( ङ) श्री बी. पी . मेहरा

मं. अधि./ धारा 11 ( 1 ) ( च) श्री राजीव जयसवाल

मं. अधि./ धारा 11 ( 1 ) (ज) श्री उमेद सिंह पटेल

मं . अधि. / धारा 11 ( 1 ) ( झ) श्रीमति लता नेपाल पटेल मं. अधि. /धारा 11 ( 1 ) ( ञ ) क्र. 120-50-13 - मंडी नि. समिति गठन-2014.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 ( क्रमांक 24, सन् 1973 ) की धारा 11 ( 5 ) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति ( लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम, 2010 के नियम 5 के अनुसरण में, मैं, राहुल जैन , कलेक्टर, होशंगाबाद अधिनियम की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित सारणी के कालम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित मंडी के लिये कालम क्रमांक (4 ) में उल्लेखित निम्नांकित नामांकित प्रतिनिधि सदस्यों को एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करता हूँ : -

क्रमांक

प्रावधान

संस्था का नाम

(3) कृषि उपज मण्डी समिति का क्रमांक व नाम (2)

(1)

विधायक प्रतिनिधि 01

45-होशंगाबाद

विपणन संस्था का प्रतिनिधि 02

03

उप संचालक कृषि का प्रतिनिधि 04

सहकारी बैंक का प्रतिनिधि 05

भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि 06

पंचायत का प्रतिनिधि नामांकित प्रतिनिधि का नाम एवं पता (4)

(5)

श्री उत्तम मीना

मं. अधि./ धारा 11 ( 1 ) ( घ)

मं. अधि./ धारा 11 ( 1 ) ( ङ) श्री गोपाल शरण चौरसिया

श्री आर. एन. सिकरवार मं. अधि./ धारा 11 ( 1 ) ( च) श्री रामचंद्र लौवंशी

मं. अधि./ धारा 11 ( 1 ) ( ज) श्री चिमनलाल चौहान मं. अधि. / धारा 11 ( 1 ) ( झ) श्री परसराम पटेल

मं. अधि. / धारा 11 ( 1 ) ( ञ)

राहुल जैन, कलेक्टर .

भाग 1 ]

411

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दतिया , दिनांक 7 जनवरी 2014

क्र. 01 - अ- 82-2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंकित अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- इंदरगढ़

(ग) ग्राम-विनोरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

73/2

0.27

39

0.05

37

0.09

38/1

0.04

योग.. 0.45

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण के लिये.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , सेवढ़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 8-अ - 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंकित अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख ) तहसील- इंदरगढ़

(ग ) ग्राम- कुलैथ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.59 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

0.08

937

0.12

938

0.01

929

0.03

927

942

0.09

943

0.06

0.12

945

946

0.12

0.05

947

913/2

0.02

948

0.05

0.04

913/1

0.25

912

1356

0.12

1323/1

0.01

1322/1

0.08

0.02

1322/3

0.05

1318

1330

0.03

0.15

1319

1357/1

0.07

1187/2

0.02

0.04

1194

0.17

1193

1192

0.03

1191

0.07

655

0.03

654

0.02 412

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

(2)

(1)

0.01

657

653

0.32

572

0.11

573

0.03

574

0.10

523

0.08

522

0.07

0.05

521

482

0.08

520

0.03

519

0.02

488

0.05

489

0.06

491

0.07

1355

0.13

1213

0.14

1209

0.15

1208

0.02

1210

0.10

1204

0.26

1186

0.05

0.20

1195

1187/1

0.13

485

0.10

0.09

484/4

483

0.08

481

0.04

480

0.07

योग ..

0.59

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण के लिये.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , सेवढ़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 9 - अ- 82-2012-2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

[भाग 1 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंकित अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दतिया

(ख) तहसील- इंदरगढ़

(ग ) ग्राम- बरा बुजुर्ग

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.68 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

क्षेत्रफल (हे. में)

(1)

(2)

178

0.05

179

0.14

180

0.10

181

0.08

0.15

168

188

0.16

189

0.04

307

0.36

302/1

0.02

0.08

302/2

302/3

0.03

301/1

0.06

0.02

300

0.12

299

298

0.14

297/1

0.13

योग. 1.68

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण के लिये.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , सेवढ़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रघुराज राजेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

कार्यालय कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिहोरा , दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. 6 - अ - 82-2012-2013- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

(ख ) तहसील- सिहोरा

(ग) ग्राम- डाबू ( बंदो. न. 283, प. ह. नं. 08 ) (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.31 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

क्षेत्रफल (हे. में) (2)

(1)

0.10

58

0.18

62

63

0.03

योग. 0.31

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सिहोरा- मझगवां- सिलौड़ी मार्ग के उन्नयन हेतु टोल प्लाजा निर्माण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, सिहोरा एवं मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. , जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग तेन्दूखेड़ा, दिनांक 16 जनवरी 2014

प्र. क्र. 2- अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- तेन्दूखेड़ा

(ग) ग्राम-हीरापुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-2.436 हेक्टेयर.

खसरा नवम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

गैर/सरकारी ( अ)

0.300

591/1 , 591/2 , 591/4

592

0.040

0.360

594

0.090

618/1 , 618/2

0.040

619/1 , 620/1 , 620/2

0.073

620/3

0.350

623, 624

0.027

625/2

622

0.360

625/5

0.150

0.040

666/1 , 666/2 , 667/3

0.100

667/1 , 667/4

668/1

0.100

0.162

693/3

695/1

0.120

695/2

0.060 2.372

कुल रकबा हो :

शासकीय ( ब )

0.064

593

कुल रकबा हो :

पूरा कुल रकबा हो (अ+ब): 0.064 2.436

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तेन्दूखेड़ा- गाडरवारा. ( सड़क निर्माण हेतु ) .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 3 -अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक 414

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील - तेन्दूखेड़ा

(ग ) ग्राम-ग्वारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.287 हेक्टेयर.

खसरा नवम्बर

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

गैर-सरकारी ( अ )

0.040

287/2 , 288/2 , 290/2 , 291/2 ,

295/3

0.021

0.092

346/1 , 348/1 , 349/1 , 350/1

0.060

353/2

355-356

0.026

0.040

357/2

0.066

357/1 , 3

0.031

358/1 , 362/1 , 366/1

0.021

358/2

0.032

358/3 , 362/3 , 366/3

0.032

358/4,358 / 5 , 362/4 , 362/5,

366/4, 366/5

0.032

358/6 , 358/6 , 362/6 , 366/6

0.040

362/2, 366/2

0.040

363

0.047

364

0.052

368/1

0.050

368/2

0.061

369/1 , 2 , 3 , 4

370

0.047

0.092

405/1 , 407/1

407/2

0.059

0.118

408/1

0.069

408/2

0.125

409/1

0.026

410/1

0.010

410/2

0.026

270/2

271

0.024

0.059

272, 273/1

0.012

273/2

0.144

274/1

(2)

(1)

0.132

274/2

0.120

289

292/1

0.090

0.017

293/1

293/2

0.024

0.047

294/1

294/2

0.035

0.038

295/1

295/2

0.021

0.118

297/2

0.023

351/ 1 , 2 , 3

2.259

कुल रकबा हो :

शासकीय ( ब )

0.010

371

0.018

372

0.028

कुल रकबा हो :

2.287

कुल रकबा हो : (अ+ ब)

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तेन्दूखेड़ा- गाडरवारा. ( सड़क निर्माण हेतु ) .

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- तेन्दूखेड़ा

(ग) ग्राम- सुन्हेटी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.478 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

गैर-सरकारी ( अ )

0.281

199

0.252

200/ 1 क

200/2

0.048 भाग 1 ]

415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

(2)

(1)

201

0.024

0.080

210/1

214

0.010

0.040

202/1

202/2

0.006

0.200

204, 205

0.036

315

0.090

312

370/1

0.180

0.180

370/2

0.030

492/1

492/2

0.012

493/3

0.012

0.028

473/3

0.049

413/1क, 415/1 क

0.089

413/1 ख , 415/ 1 ख

0.049

413/2ख , 415/2ख

0.121

416/1, 417/1

0.050

416/2, 417/2

420/2

0.154

0.131

416/3 , 417/3

420/3

0.154

0.060

420/1, 422/2

0.032

465/1क

465/1ख

0.032

0.032

465/2

0.069

466/2, 467/2 , 468/2

0.069

466/3 , 467/3 , 468/3

469

0.120

471

0.100

473/1

0.021

473/2

0.029

0.012

479/2, 479/4

473/4

0.029

473/5

0.029

473/6

0.021

384

0.095

481

0.095

382

0.120

कुल रकबा हो : 3.271

शासकीय ( ब )

212

0.105

0.102

206

कुल रकबा हो :

0.207 पूरा कुल रकबा हो ( अ+ ब ) : 3.478

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तेन्दूखेड़ा- गाडरवारा ( सड़क निर्माण हेतु) .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

( क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- तेन्दूखेड़ा

(ग) ग्राम- ऊमरपानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.168 हेक्टेयर .

खसरा

अर्जित रकबा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

गैर-सरकारी ( अ )

53

0.042

52/1

0.014

52/2

0.017

51/2

0.021

0.064

51/1

0.012

51/3

0.021

48/1

46/2

0.042

0.005

46/1

0.038

100/1 , 2 , 3

0.132

110/1 , 111/1

112

0.113

114

0.045

0.102

210, 211

208

0.205

0.019

206/7 , 207/7

0.017

206/2, 207/2

0.276

197

170/2

0.035

170/4

0.019

170/3

0.021

0.031

170/1

0.057

168-169

163/2

0.076

117/1

0.104 416

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

(2)

(1)

117/2

0.017

0.045

118/1 , 119/1

0.035

118/2, 119/2

0.024

118/3 , 119/3

0.072

38/1 , 2 , 3

33

0.028

1.749

कुल रकबा हो :

शासकीय ( ब )

115

0.045

0.112

114

171

0.125

165

0.028

43

0.077

0.077

34

30

0.032

0.419

कुल रकबा हो :

2.168

पूरा कुल रकबा हो ( अ +ब) :

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- तेन्दूखेड़ा - गाडरवारा ( सड़क निर्माण हेतु ) .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील- तेन्दूखेड़ा

( ग) ग्राम- मनकापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.260 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

गैर-सरकारी ( अ )

0.050

213/1 , 214/1

0.029

213/2, 214/2

0.066

213/3 , 214/3

(2)

(1)

215/1

0.045

0.095

217, 218

219

0.038

220/1

0.036

222

0.043

0.063

224

0.089

225/1 , 226/1

0.024

225/2 , 226/2

0.024

225/3 , 226/3

0.093

225/4, 228/4 , 226/4

0.086

227, 228

229/1

0.012

0.029

229/2

0.026

229/3 , 229/5

0.037

229/4

230/2

0.080

230/4

0.098

0.040

237, 238

0.139

246

0.164

248

0.024

249/1

0.022

249/2

250/1

0.021

250/3

0.017

0.043

250/4, 250/6

0.030

250/5

0.105

268, 280/1

0.009

269/1 , 269/2 , 279

270/1, 276/1,

0.036

277/1 , 278/1

0.012

270/2, 276/2 , 277/2, 278/2

270/3 , 276/3 ,

0.024

277/4 , 3 , 278/3

270/4, 276/4,

0.020

277/4, 278/4

275/2

0.065

280/2

0.094

0.070

286/1

0.075

286/2

288/1

0.028 भाग 1 ]

417

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

(2)

(1)

0.079

291

293/1

0.036

293/2

0.057

293/3

0.048

295/1

0.042

295/2

0.019

0.028

295/3

0.057

292

2.260

कुल रकबा हो :

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक ता है- तेन्दूखेड़ा- गाडरवारा ( सड़क निर्माण हेतु ) .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7 - अ- 82-2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील-तेन्दूखेड़ा

(ग ) ग्राम-जैतपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.296 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

(हे. में)

(2)

नम्बर (1)

गैर-सरकारी ( अ )

0.023

223

0.018

224/1

0.021

221/3

221/1-2

0.090

218/1

0.045

0.038

218/7

(1)

(2)

218/8

0.018

218/6

0.012

218/3

0.031

0.296

कुल रकबा हो :

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - तेन्दूखेड़ा - गाडरवारा ( सड़क निर्माण हेतु ) .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 8 - अ- 82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- नरसिंहपुर

(ख ) तहसील - तेन्दूखेड़ा

(ग) ग्राम- भामा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.743 हेक्टेयर .

खसरा

अर्जित रकबा नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

गैर-सरकारी

0.040

60/3 , 61/1

61/3

0.047

0.066

82/1, 82/2

0.032

83/1, 83/2

0.040

84/1, 84/2

85/1 , 85/4 , 85/5 ,

0.047

85/6, 85/7

0.060

85/2, 85/3

86/1

0.044

0.098

87/1 , 87/2

89/1 , 89/2 , 89/3 , 89/4 ,

0.085

89/6 , 89/7 , 90/1 418

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

(1)

(2)

90/2

0.010

91

0.034

0.054

93/1 , 93/2 , 93/3 , 93/4

116/1 , 2, 3 , 4, 5, 6 ,

0.020

117/1 , 2 , 4

0.005

116/10 , 117/8

0.033

119, 123

0.008

124

127

0.002

0.001

129

130

0.005

0.003

130/2, 131/1

1.743

कुल रकबा हो :

है - तेन्दूखेड़ा - गाडरवारा ( सड़क निर्माण हेतु) . (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक ता ( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 18 जनवरी 2014

क्र. 538 - भू-अर्जन-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग ) नगर/ ग्राम- चारगांव प.ह.नं. 118, ब. नं. - 165, रा.नि.म. सिवनी-1 .

लगभग क्षेत्रफल-12.48 हेक्टेयर.

(घ)

खसरा

अर्जित क्षेत्रफल नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

254

0.59

0.02

253

227

0.110

228/2

0.05

228/1

0.34

0.41

204

203

0.35

201/1

0.50

200/2

0.18

17

0.30

15/2

0.39

0.03

16

0.05

12

11

0.03

0.54

10

0.05

9

0.04

79/1

0.34

56/1

71/2

0.43

72

0.29

75

0.43

0.41

74

0.12

94/2

94/3

0.30

93/1

0.96 भाग 1 ]

419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

(2)

(1)

97

0.45

101

0.13

137

0.55

139

0.15

321/1

0.05

202

0.300

323

0.24

324

0.14

321/2

0.80

319/2

0.09

331/1

0.41

332/3

0.23

333/2

0.04

364/1

0.06

364/3

0.43

364/4

0.36

350

0.28

362

0.50

0.010

93/2

12.48

कुल योग

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , तहसील सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील- चौरई जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग राजगढ़, दिनांक 20 जनवरी 2014

क्र. 419- भू-अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- राजगढ़

(ख ) तहसील- नरसिंहगढ़

(ग ) नगर/ ग्राम- शंकरपुरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.120 हेक्टेयर.

सर्वे नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

( 1)

(2)

1.403

19/1

29 में से

0.758

30/2/2/2

0.253

0.315

31/2/1

90/1/2

0.391

योग . 3.120

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- शंकरपुरा तालाब के डूब क्षेत्र में आई अतिरिक्त भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन , दिनांक 22 जनवरी 2014

प्र. क्र. 2 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 420

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील- रायसेन

(ग) ग्राम-कढैया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.775 हेक्टेयर.

ख. नं.

अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

54

0.244

55/3

0.065

56/1/3

0.119

57

0.119

56/1/1/1

0.228

0.775

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर सिंचाई परियोजना अन्तर्गत दीवानगंज सिंचाई योजना की मुख्य भूमिगत पाईप नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2 , विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 3 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रायसेन

(ख) तहसील- रायसेन

(ग) ग्राम- रवेजडा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.450 हेक्टेयर.

ख. नं.

अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

15/1

273

148

(2)

(1) 17

522

0.507

18/1/2

योग 1.450

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर सिंचाई परियोजना अन्तर्गत दीवानगंज सिंचाई योजना की मुख्य भूमिगत पाईप नहर के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री , सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2 , विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4 - अ-82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रायसेन

(ख ) तहसील- रायसेन

(ग) ग्राम-जमुनिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.301 हेक्टेयर.

ख. नं.

अर्जित किया गया रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

27

0.249

26

0.063

13/2

0.173

25

0.093

13/1

0.045

14/1/2

0.145

14/2

0.130

21/1

0.036

18

0.367

योग . 1.301

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सम्राट अशोक सागर सिंचाई परियोजना अन्तर्गत दीवानगंज सिंचाई योजना की मुख्य भूमिगत पाईप नहर के निर्माण हेतु .

( 3 ) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्रमांक 2, विदिशा के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013

प्र. क्र. 31 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- चंदला

(ग) ग्राम-चंदला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.115 हेक्टर.

खसरा नंबर

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(1)

(2)

3440/1

योग 0.115 .0.115

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की चंदला शाखा नहर के अन्तर्गत चन्दला माईनर नं. 3 निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल , दिनांक 16 जनवरी 2014

प्र. क्र. 09 - भू-अ-अ- 82-12-13 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम- कदैयाखुर्द

(घ) लगभग क्षेत्रफल -04.004 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

71/2/2

0.259

0.486

9

0.004

10,57

0.150

8

0.757

7,120/7,135/8

0.057

136/8

0.445

119/4ग

0.356

118/4

0.069

116/4/3

0.004

116/4/2

0.567

4/1

2

0.308

0.275

117/2

115/1

0.012

0.032

113/1

0.223

1

योग .04.004

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माइनर एवं सब माइनर नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10- भू-अ-अ- 82-12-13- सात 1.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 422

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

(ग) ग्राम-पाड़ली

(घ) लगभग क्षेत्रफल -06.431 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा ( हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.024

35, 36/5

0.024

35, 36/4

0.004

35, 36/3

0.210

34

0.138

33

0.170

32

0.255

30, 31

0.214

37, 38/1/1

0.077

37, 38/1/2

0.089

37, 38/1/3

0.089

37, 38/1/4

0.040

37, 38/2

0.125

28/1

0.004

134/44

0.036

144/28/2

0.049

26/2

0.097

26/1

0.069

24, 25/2

0.299

24, 25/1

0.344

19/6

0.032

21/1/क/1

0.109

21/1/क/2

0.077

21/1 /ख

0.073

22/3

0.134

22/2/क

0.125

22/2/ख

0.178

22/1

21/2

0.194

11

0.332

0.073

12, 13

0.085

5, 6 , 7 , 8/2/2

0.117

5, 6 , 7, 8/2/1

0.154

5, 6, 7 , 8/1

[भाग 1

(2)

(1)

0.368

3, 14, 15/1

0.093

3, 14 , 15/2

0.105

2

0.166

16/1

0.243

1

0.045

4/1

0.279

4/2

0.368

10

0.057

9

0.243

57, 58 , 59 , 60/2

0.121

61/1

0.109

61/2

0.004

61/3/3

0.089

61/3/2

0.101

61/3/1

06.431

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माइनर एवं सब माइनर नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 11 - भू-अ-अ- 82-12-13 -सात 1. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम- रूनाहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.812 हेक्टेयर .

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.105

674/1/2

0.004

674/1/1 भाग 1 ]

423

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

(2)

(1)

672/2

0.012

0.405

261

0.073

274, 275, 276 , 277 ,

278, 279/1

0.121

274 , 275 , 276 , 277 ,

278, 279/2

280/2

0.012

0.166

250

0.097

280/1

243/1

0.020

244

0.105

237

0.089

225/4

0.194

0.024

236/1

0.251

230

0.097

232/1 /ख/1

232/ 1 /ख/ 2

0.081

0.049

232/2/ख/ 1

0.065

232/2/ख/2

232/2/ख/ 3

0.089

233

0.053

0.210

768/233

0.360

41

42

0.130

. 2.812

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माइनर एवं सब माइनर नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 12- भू-अ-अ- 82-12-13- सात 1.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग) ग्राम- मंगलगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 07.183 हेक्टेयर.

रकबा

खसरा नं .

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

208

0.032

0.061

209/1 , 323/209

0.154

209/2/क , 323/209

0.016

209/2/ख , 323/209

0.032

211 , 212 , 213/2/क

0.138

211/2/ख , 212 , 213

0.154

211/3 , 212 , 213

0.028

215/2

215/1

0.138

0.170

214

0.101

270/2

326/217

0.032

270/1/3

0.125

0.166

194

0.138

193/2

190

0.016

0.243

188 , 189/2

0.324

183, 185

0.101

171 , 172/2

174

0.142

175

0.174

0.105

320/177

176

0.251

0.065

115/1/1/2

0.008

115/1 /1 /ख

115/1/2

0.016

0.117

115/4

193/1

0.081

192

0.089

156

0.150

0.028

153/3 , 154 , 159

0.421

153/1/2 , 154 , 159

0.255

145/147/148/1

0.069

145/147/148/3

144

0.291

143

0.259

142/1

0.510

0.012

145/5/2 , 147 , 148

0.380

133

0.174

134, 135 424

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

(1)

(2)

0.142

102/1

0.214

100/1

86/306/86

0.134

0.097

141

140

0.142

317/140

0.186

0.320

96

94/95/1 /ख

0.085

0.097

94/95/1/क

07.183

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माइनर एवं सब माइनर नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 13 - भू-अ-अ- 82-12-13- सात-1.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम- आंकिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 06.168 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

229/1

0.611

229/3

0.065

0.024

228/1/1

162

0.324

0.817

164/1 /ख

166

0.024

152/1

0.105

152/2

0.146

[भाग 1

(2)

(1)

0.121

151

0.081

137

138/1/2

0.287

0.117

139/2

0.243

146/1

0.101

146/2

145/1/1

0.049

0.134

145/3/ख

0.449

144/2

0.032

90/1 /ख

0.182

88/1/क/1

86

0.162

101/1/3

0.089

101/2

0.142

0.162

81/1/1

0.077

68/1

68/2

0.085

68/3/1

0.061

69/1

0.065

0.101

69/2/क

0.053

61/3

0.271

61/4/1

59/1 /1/क/1

0.057

0.073

59/1 /1 /ख

59/1/2

0.130

59/3

0.024

0.239

57/1/क/ 1

57/1/क/2

0.121

54

0.081

55

0.263

06.168

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माइनर एवं सब माइनर नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 14- भू-अ-अ-82-12-13-सात 1.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम- बरखेड़ाकलां

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 03.912 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.283

220/221/2/क

0.040

220/ 221 /2/ख

0.267

194

0.008

193/5

195/2

0.154

192

0.271

0.109

189/1

189/2

0.142

188/2

0.146

184/2

0.142

0.093

183/1

0.101

183/2

182/2

0.065

181/2

0.247

0.024

181/4

0.008

179/1

180/1

0.085

180/2/क

0.053

180/ 2/ख

0.016

0.235

147

0.040

145/1 /ख

145/2

0.024

145/3

0.061

145/4

0.045

17/2

0.045

0.045

17/6

0.061

16/6 , 16/1 , 16/4/2

0.032

16/5 , 16/3 , 16/4/1

15/1

0.049

15/2

0.049

14

0.186

0.020

2/24/2/क/13

425

(2)

(1)

0.150

11/2

0.077

0.045

12/2

12/1

0.113

227/ 5/ग

0.061

0.032

227/5/ख

5/2

0.024

0.020

5/3/1

5/3/2

0.004

5/4

0.053

0.089

4/1

4/2

0.053

3/1

0.045

योग

03.912

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माइनर एवं सब माइनर नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 15 - भू-अ-अ-82-12-13-सात 1.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग) ग्राम- अमरपुर

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 03.124 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

138/1

0.073

140/1

0.004

139

0.134

0.089

131 426

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

(2)

(1)

132

0.004

130/1

0.049

0.016

130/2

0.085

129/1

0.004

128

0.020

133

296/128

0.012

0.069

249/2/1

0.073

249/2/2

0.125

249/2/3

249/1/1

0.142

0.125

249/1/2

0.109

242/1

0.073

242/3

242/2

0.081

241/2

0.121

0.109

232/1

0.117

231

230/1/2

0.089

0.121

230/1/3

0.101

230/2

0.053

199/1

0.049

199/2

0.053

199/3

198/2

0.121

171

0.105

0.105

173/2/1

0.008

173/2/2 /ख

0.057

173/3/1

0.081

173/3/2/क

0.125

149/1

149/2

0.049

149/3

0.053

0.045

148/1

0.040

148/2

0.045

148/3

0.190

147

योग 03.124

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माइनर एवं सब माइनर नहरों के निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 16 - भू-अ-अ-82-12-13- सात 1.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग) ग्राम- चाचाखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.846 हेक्टेयर .

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

145

0.012

0.032

144

133

0.032

0.008

142

0.008

137

138

0.081

0.008

140

0.077

139

116

0.045

0.008

117/2/1

120

0.130

0.049

70

0.093

71

74

0.109

0.142

73

77

0.012

योग .0.846

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माइनर एवं सब माइनर नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है .

427

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

भाग 1 ]

प्र. क्र. 17- भू-अ-अ- 82-12-13 - सात 1. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग) ग्राम- विजावन कलां

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 02.519 हेक्टेयर.

खसरा नं .

(हेक्टेयर में) रकबा

(2)

(1)

0.032

61/2

0.024

61/1/1

0.040

61/1/2

62

0.053

0.053

63/1/2

0.186

65

66/2

0.004

0.004

64/1

64/2

0.028

0.125

72/1

0.004

72/2

0.130

73/2

0.113

73/1/क

0.012

207/56/3/क

0.032

207/56/2/2

0.020

207/56/2/1

0.032

207/56/1/2

207/56/1/1

0.032

108

0.283

209/110/1/1

0.008

0.004

110/1

0.065

6/3

6/1

0.061

5

0.130

51/1

0.243

0.121

56/1 /1/क

0.069

56/1/1 /ख

54

0.008

0.008

55/1

0.057

55/2

32/2

0.162

0.040

32/1

(2)

(1)

31/2

0.004

0.162

31/1

0.061

30/3/1

30/2

0.032

30/1/2

0.077

योग 02.519

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माइनर एवं सब माइनर नहरों के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 18- भू-अ-अ-82-12-13-सात 1.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- भोपाल

(ख) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम - सुमेर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.855 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में )

(2)

(1)

22/1/1

0.158

0.053

22/1/2

0.178

8

0.170

9/1/1

9/2

0.049

0.105

9/1/2

19/3

0.142 . 0.855

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माइनर एवं सब माइनर नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

428

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

प्र. क्र. 19 - भू- अ-अ- 82-12-13- सात 1. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- भोपाल

(ख ) तहसील- बैरसिया

(ग ) ग्राम- बांदीखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल -02.357 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(1)

(हेक्टेयर में) (2) रकबा

0.028

163/1

162

0.150

154

0.121

153

0.093

0.008

155

57

0.194

0.063

56 , 58 , 59/1

0.055

56, 58 , 59/2

0.073

55/1

55/2

0.077

0.105

19

20/1

0.089

21/3

0.073

21/2

0.101

21/1

0.036

0.077

22/1

0.040

23/1

0.174

0.085

24

6/2

0.012

0.016

6/1/1

6/1/2

0.028

6/1/3

0.028

6/1/4

0.028

0.028

6/1/5

5/4

0.158

5/5/क

0.093

5/5/ख

0.093

0.081

3/2/ख

0.150

योग

02.357

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- कालापीपल जलाशय की मुख्य एवं माइनर एवं सब माइनर नहरों के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष के कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैतूल , दिनांक 17 जनवरी 2014

प्र. क्र. 2 अ - 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-483.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- भैंसदेही

(ग) नगर/ग्राम- सरई , पटवारी हल्का नम्बर 35 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 3.827 हेक्टेयर.

खसरा नं .

रकबा (हे. में) (2)

(1)

140/1

0.690

140/2

0.490

135

0.202

140/3

0.753

120/4

1.692

. 3.827

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-कौड़ी जलाशय के निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है .

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

429

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

भाग 1 ]

प्र. क्र. 3 अ- 82 -वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-484.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- भैंसदेही

(ग ) नगर/ग्राम- गदराझिरी , पटवारी हल्का नम्बर 41 (घ) लगभग क्षेत्रफल -0.504 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.068

38

0.240

45/6

0.073

42/2

50/2

0.123 योग . 0.504

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गुनघाटी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 4 अ - 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन 485.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- भैंसदेही

(ग ) नगर/ग्राम- गदराझिरी , पटवारी हल्का नम्बर 41 ( घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.184 हेक्टर .

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.011

191/1

0.038

196/1

210/1

0.091

0.024

196/2

0.020

190/4

0.184

योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गुनघाटी जलाशय के परिवर्तित मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5 अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू- अर्जन-486 . - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख) तहसील- भैंसदेही

(ग ) नगर/ग्राम- खापा रैयत, पटवारी हल्का नम्बर 41 ( घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.789 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

0.082

59/1

77/1

1.746

77/3

0.591

3

0.174

59/2

0.081

69/2

0.059

0.056

76

योग

2.789

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- गुनघाटी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

430

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 7 अ-82 -वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-487.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- भैंसदेही

(ग ) नगर/ ग्राम- धनगांव , पटवारी हल्का नम्बर 32 (घ) लगभग क्षेत्रफल -0.497 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा

(1)

(हे. में) (2)

63/3

0.497 योग 0.497

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- धनगांव जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा (प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8 अ- 82- वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-488.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- भैंसदेही

(ग) नगर/ग्राम- जामझिरी , पटवारी हल्का नम्बर 32 (घ) लगभग क्षेत्रफल -0.729 हेक्टर,

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(2)

0.202

0.073

148/5

0.114

148/3

(1) 1/4 5/1

0.149

148/4

0.191

योग . 0.729

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- धनगांव जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13 अ - 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-489.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- भैंसदेही

(ग) नगर/ ग्राम- जुनावानी , पटवारी हल्का नम्बर 32 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 19.497 हेक्टर .

खसरा नं.

रकबा (हे. में ) (2)

(1)

3.521

62

67/1

0.240

0.356

71

0.125

96

94/3

1.214

92

0.414

0.174

93/1

1.197

61/2 भाग 1 ]

431

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

(2)

(1)

0.049

67/2

88

0.324

94/1

4.497

2.452

90

0.362

97

94/4

0.210

63

0.421

70

0.970

0.242

95/2

0.360

94/2

94/5

0.588

95/1

योग

1.781 19.497

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- जुनावानी जलाशय तथा स्पील एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 14 अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू- अर्जन-490.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- भैंसदेही

(ग) नगर/ग्राम- मासोद, पटवारी हल्का नम्बर 24 (घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.352 हेक्टर.

खसरा नं .

(1)

रकबा (हे. में) (2)

0.200

149/3

165

0.069

0.083

149/9

योग 0.352

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-जुनावानी जलाशय की स्पील एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16 अ - 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-492.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- भैंसदेही

(ग) नगर/ ग्राम- गुदगांव , पटवारी हल्का नम्बर 31 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.214 हेक्टर .

खसरा नं.

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.024

125/1

0.080

0.139

0.337

0.031

0.016

0.243

90 77 61 91 92 64/2 553

0.344

योग 1.214

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- चिल्कापुर जलाशय निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

432

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

प्र. क्र. 15 अ- 82 - वर्ष 2012-13 - भू-अर्जन-491.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बैतूल

(ख ) तहसील- भैंसदेही

(ग) नगर/ग्राम- झल्लार, पटवारी हल्का नम्बर 23 (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.861 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हे. में) (2)

(1)

2.039

189/26 , 189/48

0.140

303/1, 303/3

254/3

0.130

265/3

0.069

264/2

0.085

240/8

0.013

0.202

244/2

0.069

265/1

265/2

0.057

572

0.057 2.861

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामजीढाना जलाशय तथा स्पील एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का पूरक अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.

(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 20 जनवरी 2014

क्र. भू-अर्जन-16-(अ -82 ) 2012-13-762.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- शहपुरा

(ग ) ग्राम- पहरूआ माल प. ह . नं. 5

(घ) लगभग क्षेत्रफल-37.270 हेक्टर.

सर्वे नंबर

अर्जित रकवा (हे. में ) (2)

(1)

निजी भूमि

315

0.700

228

0.590

316

1.550

0.160

302

234

0.420

0.700

317

318

0.420

319

0.390

0.260

321

0.930

332

0.300

325

0.220

327

0.500

313

328

0.120

329

0.500

331

0.700 भाग 1 ]

433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

(2) (1)

0.400 333

0.230 334

0.080 336

0.420 338

332

0.650

0.100 301/1

312

0.600 298

0.930 311

2.910 322

0.160

0.260 213

303

0.150 309

1.810

0.200 230

233

0.320 304

0.640 306

1.490

0.990 307

310

1.160 229

1.320

0.300 233/359

0.770 287

0.400 288

289

0.810

0.380 292

0.110 323

240

0.300 212

0.030 214

0.140

0.400 301/2

227

0.080 222

0.550 235

0.900 235

0.130

(2)

(1)

0.420

236

237

0.020

0.070

238

0.020

239

0.200

245

220/2

0.240

0.430

248

172/1

0.210

0.240

220/1

0.480

183

180

0.040

173

0.040

170

0.100

0.070

169

0.030

168

0.200

145/348

142

0.160

140

0.010

143

0.050

104

0.220

105

0.140

172/2

0.200

32.170

योग

शासकीय भूमि

5.100

335 , 320,326 , 305 ,

308 , 231 , 230 , 314 ,

290 , 339 , 337 , 291 ,

242, 231 , 219 , 182 ,

246, 145/349 , 145 ,

141, 144, 247

37.270

कुल योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मोहरा पहरूआ जलाशय के शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/ कलेक्टर कार्यालय डिण्डौरी में किया जा सकता है .

434

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. भू-अर्जन-17-( अ -82) 2012-13-759.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील-डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- चटुआ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.290 हेक्टर.

सर्वे नंबर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

निजी भूमि ( शीर्ष कार्य )

0.040

1114

1182

0.070

1183

0.150

0.060

1115

1116/3

0.110

1117

0.380

0.240

1118

1119

0.920

1120

0.070

1121

1.120

1122

0.950

1.770

1123

0.200

1124

1125

0.570

0.060

1126

0.340

1136

1189

0.510

1190

0.130

(2)

(1)

0.210

1191

1192

0.500

1193

0.320

0.330

1194

1196

0.320

1198

0.920

1199

0.260

1200

0.250

1201

0.310

1202/1

0.570

0.580

1202/2

1202/3

0.700

0.700

1202/4

1204/1

0.700

1204/2

0.100

1204/3

0.090

1205/1

0.180

1205/2

0.520

1207

0.590

1208

0.800

1096

0.450

0.450

1097

1098

0.420

1099

0.410

1209

0.420

1210

0.420

1211

0.420

1212

0.420

नहर कार्य

1111

0.090

1104

0.030

1103

0.120

1100

0.020 435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

0.100 876

0.020 877/2

0.070 875

0.160 889

890

0.190

0.010 904

0.010 895

896

0.190

0.080 887/1

0.050 870

830/1

0.090

0.080 830/2

0.180 831/2

0.080 831/3

0.160 829

0.120 811

0.030 814

0.030 812

0.020 813

0.110 810

0.360 806

0.180 805/1

0.010 697

699

0.050

0.050 701

0.050 702

0.060 703

0.150 743/1

0.140 738

0.030 717

715

0.210

0.120 716

134

0.070

0.060 135

0.280 137

(1)

(2)

0.060

248

0.120

216

219

0.040

220

0.040

0.040

221/2

0.060

222

0.060

223/4

0.010

227

229/1

0.140

0.020

229/2

0.110

230

0.030

231

0.080

269

0.060

270

271

0.120

272

0.010

277

0.010

0.210

279/2

280

0.100

0.060

281

25.290

योग निजी भूमि

शासकीय भूमि-

1.730

1195,1203,1213 ,

1095,931,706/1,722

योग शास .

1.730

27.020

योग कुल भूमि-

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- चटुआ हाई लेवल टेंक शीर्ष एवं नहर कार्य हेतु .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-18-(अ-82) 2012-13.-760.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 436

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

( ग) ग्राम-चौरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-3.06 हेक्टर .

सर्वे नंबर

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (1)

(2)

निजी भूमि

24/6

0.100

0.100

24/7

88/1

0.170

0.010

15/2

16/1

0.100

0.010

15/4

0.100

16/4

0.010

15/8

0.010

15/10

0.100

16/3

0.010

15/9

0.100

16/2

0.100

15/7

0.100

15/3

15/5

0.100

0.150

79

0.300

15/1

15/6

0.100

18

0.180

0.020

75/2

75/3

0.080

17

0.250

0.730

76

75/1

0.130

3.060

योग निजी भूमि

0.000

शासकीय भूमि-

3.060

योग निजी भूमि

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भाखा डायवर्सन योजना शीर्ष कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

[भाग 1 क्र. भू-अर्जन-19-(अ-82) 2012-13-761.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम- बरसिंघा माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.760 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर

(1)

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा ( हेक्टेयर में ) (2)

निजी भूमि

0.920

920

854/1

0.100

0.750

888

887

0.900

853

0.190

886

0.150

919

0.330

0.280

916/1

0.130

913

915

0.280

917/2

0.020

0.300

918

0.020

916/2

0.260

917/1

0.050

786

0.080

787

4.760

योग निजी भूमि .

शासकीय भूमि-

0.000 4.760

योग निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-भाखा डायवर्सन योजना शीर्ष कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छबि भारद्वाज, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

437

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्र. C- 176-दो- 2-41-13.- श्री अशोक कुमार तिवारी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए ) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 178- दो- 3-420-80- भाग- दस.- श्री सुरेन्द्र सिंह सिसौदिया, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2013 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 160 दिवस ( एक सौ साठ दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक - 1734- इक्कीस ब ( एक ) , दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

गणना-पत्रक

1 श्री सुरेन्द्र सिंह सिसौदिया, सेवानिवृत्तः 15-10-1981 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , इंदौर का नियुक्ति का दिनांक.

: 31-08-2013 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

: 5 वर्ष 4 माह

26दिन.

3. नियुक्ति दिनांक 15 अक्टूबर 1981 से दिनांक 9 मार्च 1987 तक कुल सेवा अवधि.

26 वर्ष 5 माह

21 दिन.

4. दिनांक 10 मार्च 1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक

कुल सेवा अवधि.

: 5×15= 75 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित

अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .

: 26-13 × 15-195 6. कालम ( 4 ) में अंकित

दिन.

अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता ( 1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से)

:

207 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : 110 दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 160दिन नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. C- 180-दो- 2-56-13.- श्रीमती एन. व्ही. कौर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

क्र. C- 182-दो- 2-64-13.- श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C - 184- दो - 2-11-10.- श्री अभिनन्दन कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

438

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. C - 186- दो- 2-63-11.- श्री एस . के . अवस्थी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03-इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 188-दो- 3-106-11 .- श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विदिशा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 190- दो- 2-8-10.-सुश्री भारती बघेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 192-दो- 3-420-80- भाग- दस. श्री के. सी. गर्ग, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अक्टूबर 2013 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 187 दिवस ( एक सौ सतासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक - 1734- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 02 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ -6- 1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

गणना-पत्रक

: 15-10-1979 1 श्री के. सी. गर्ग , सेवानिवृत्त

जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर का नियुक्ति का दिनांक.

: 31-10-2013 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

3. नियुक्ति दिनांक 15 अक्टूबर 1979 :

से दिनांक 9 मार्च 1987

7 वर्ष 4 माह 23दिन.

तक कुल सेवा अवधि.

[ भाग 1

: 26 वर्ष 8 माह 4. दिनांक 10 मार्च 1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

: 7×15= 105 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित

अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 15 दिन

की दर से) .

26-13 × 15-195

दिन.

6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता ( 1 वर्ष में 7 दिन की दर से :

तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से) .

नोट:-खण्ड माह की अवधि एक : 1×7=7 दिन वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए .

: 307 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश

समर्पण की पात्रता.

8. घटाइयेः -सेवा के दौरान : 120दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

: 187 दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित

अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्र. D- 194-दो-3-14-2005.- ( 1 ) श्री जे. पी. गुप्ता, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 22 दिसम्बर 2013 तक के एवं पश्चात् में 439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

भाग 1 ]

दिनांक 29 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जे . पी. गुप्ता, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी . गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 3 जनवरी 2014

क्र. 13 -गोपनीय-2014- दो- 2-1-2014 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्री दिलीप कुमार मिश्रा , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , सीहोर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, सीहोर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री दिलीप कुमार मिश्रा को सीहोर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री दिलीप कुमार मिश्रा, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सीहोर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल .

Jabalpur , the 3th January 2014

No. 1363 - CJ - II - 779.- Vide order No. 966 - C . J. - II - 779 , dated 19th February 2013 , Shri Mahipati Singh Rawat , the then Civil Judge , Class - I & ACJM , Petlawad , was placed under suspension with immediate effect and was directed that during pendency of departmental enquiry , his headquarter shall be at Jhabua .

As per resolution of Hon'ble Administrative Commit- tee No. II , dated 20 December 2013 headquarter of shri Mahipati Singh Rawat , the then Civil Judge , Class - I , Petlawad shall be at Gwalior Hence , shri Mahipati Singh Rawatis directed to join at the office of the District Judge , Gwalior at the earliest . District Judge, Gwalior is hereby authorized for payment of Subsistance Allowance as per rule to Shri M. S. Rawat .

By order of the High Court, SHAMBHU DAYAL DUBEY, Principal Registrar ( Vigilance) .

Jabalpur , the 9th January 2014

No. D - 364 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Ku . Kiran Gohar, Presiding Officer of the court of IInd ASJ Alirazpur for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter , Alirazpur .

No. D - 366 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Sanjay Kumar jain ( Sr.) Presiding Officer of the court of Ist ASJ , Ashoknagar for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape ,Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter , Ashoknagar.

No. D - 368 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Hitendra Singh Sisodiya , Presiding Officer of the court of Ist ASJ , Barwani for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter, Barwani .

No. D - 370 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Ku . Sunita Ciril Barlow, Presiding Officer of the court of Ist ASJ , Burhanpur for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter , Burhanpur.

No. D - 372 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section ( 3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Jitendra Kumar Sharma , Presiding Officer of the court of Ist ASJ, Datia for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape, Murder with rape & all other offences relating thereto, of the District Headquarter , Datia .

440

No. D- 374 - III - 6-6-84 - II .-In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Ashita Shrivastav, Presiding Officer of the court of Ist ASJ , E. N. Khandwa for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relat- ing thereto , of the District Headquarter , Khandwa.

No. D - 378 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Tripti Sharma , Presiding Officer of the court of Ist ASJ , Katni for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter , Katni .

No. D- 380 - III -6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Kalu Singh Bariya , Presiding Officer of the court of Ist ASJ , Mandsaur for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter , Mandsaur.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

No. D - 390 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Sanjeev Jain, Presiding Officer of the court of IInd ASJ , Sheopur for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter , Sheopur .

No. D - 392- III -6-6-84 - II. In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri S. K. Raghuwanshi , Presiding Officer of the court of Sessions Judge , W. N. Mandleshwar for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter , W. N. Mandleshwar .

जबलपुर, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. डी-439- तीन-6-2-2013 .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक-2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर उल्लेखित सारणी के स्तंभ क्रमांक ( 2 ) में वर्णित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तंभ क्रमांक ( 3 ) में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:

सारणी

पदस्थापना का

स्थान

(3)

राजस्व जिला (4) क्रमांक न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी (2) (1)

No. D- 382 - III - 6-6-84 - II. In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri O.P.S. Raghuwanshi , Presiding Officer of the court of IInd AJ to Ist ASJ , Neemuch for the speedy trial of offences of Rape , Gang - rape , Murder with rape & all other of- fences relating thereto , of the District Headquarter , Neemuch .

No. D - 384 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Devendra Prasad Mishra , Presiding Officer of the court of ASJ, Panna for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter , Panna .

No. D - 386 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Jyoti Vinodia, Presiding Officer of the court of VIIth ASJ , Sagar for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter , Sagar .

No. D - 388 - III - 6-6-84 - II . In exercise of the powers conferred under sub - section (3 ) of Section 9 of Cr.P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt . Krishna Paraste , Presiding Officer of the court of IInd ASJ , Seoni for the speedy trial of offences of Rape , Gang- rape , Murder with rape & all other offences relating thereto , of the District Headquarter , Seoni .

भोपाल

भोपाल

1 श्री पी. के. वरकड़े , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.

जबलपुर

जबलपुर

2 श्री आनंद कुमार सहलाम, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.

3 श्रीमती अनु सिंह, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी. जबलपुर जबलपुर 4 श्रीमती प्रीती शिखा अग्निहोत्री, जबलपुर जबलपुर न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.

5 श्री आसिफ अब्दुल्लाह, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी . पाटन जबलपुर

जबलपुर 6 श्री अमित कुमार निगम , न्यायिक सिहोरा दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.

जबलपुर

सिहोरा 7 इन्दुकांत तिवारी , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, बिपिन बिहारी शुक्ला, रजिस्ट्रार (डी. ई ) .

441 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर , जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी , दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. 3082 - भू- अर्जन- प्र. क्र. 1 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अंतर्गत सभी संबधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम/नगर

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (4) 1.772

(2) बड़वानी

(1) बड़वानी

बबुलताड़ निजी कृषि भूमि

(6) सरदार सरोवर परियोजना अन्र्तराज्यीय ( प्रोजेक्ट ) में आने से.

(5) कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण पुनर्वास संभाग , बड़वानी .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, बड़वानी, भू-अर्जन अधिकारी , सरदार सरोवर परियोजना, बड़वानी , जिला बड़वानी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण , पुनर्वास संभाग बड़वानी, जिला बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 9 जनवरी 2014

क्र. 13- भू- अर्जन- 2014- प्र.क्र. 1 - अ - 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिका वर्णन ग्राम/नगर

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 1.427

(3) सांगवी

(1) खरगोन

(2) सेगांव

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.

(6) भड़वाली तालाब की नहर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

442

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 17 जनवरी 2014

क्र. 445 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा -5 ( क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे : -

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(1)

(4) चौरई

छिन्दवाड़ा

ग्राम-बेहरिया, रकबा 0.500 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली

संपत्तियां.

ब. नं. -39, प.ह.नं. -21 , रा.नि.मं.- अमरवाड़ा-2.

(2)

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/ स ) संभाग छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.

अमरवाड़ा घोघरी उमरिया बांकी बेहरिया मार्ग के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) उप संभाग अमरवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

443 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 17 जनवरी 2014

प्र. क्र. 01 -अ-82 - भू-अर्जन-13-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

(1) विदिशा

(2) विदिशा

(4) 2.370

(3) सहजाखेड़ी

(6) संजय सागर बाह परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग , गंजबासौदा.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी , विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 18 जनवरी 2014

क्र. 520 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(5)

(1) सिवनी

(4) 15.00

(3) चोरगरठिया प.ह.नं. 36

(6) पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) सिवनी रा.नि.मं. बण्डोल.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना , तह. - चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 522 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित 444

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

[भाग 1 व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : --

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.मं. (2)

(3)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (4) (1)

4.00 सिवनी सिवनी रा.नि.मं.

लखनवाड़ा प.ह.नं. 114

सिवनी 1 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु .

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह. - चौरई , जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 523 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (1) (2)

(3)

(4) सिवनी

13.00 सिवनी

परतापुर प.ह.नं. 115

रा.नि.मं. सिवनी 1 .

(

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 524-जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे . में ) (4) तहसील/ रा.नि.मं. (2)

(3)

(1)

26.00 सिवनी

सिमरिया प.ह.नं. 11

सिवनी रा.नि.मं. सिवनी 2.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह. -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

भाग 1 ]

क्र. 526 - जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(4)

(3)

(1)

4.00 सिवनी

मरझोर प.ह.नं. 113

सिवनी रा.नि.मं. सिवनी 1 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 532 - जि.भू.अ. - 2013 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

20.00 सिवनी

लोनिया प.ह.नं. 102

सिवनी रा.नि.मं. सिवनी 2.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह. -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 534- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के 446

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (2)

(3)

(4) (1)

12.50 सिवनी

सिवनी

नगझर

प.ह.नं. 96

रा.नि.मं.

सिवनी 1 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना, तह. -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 535- जि.भू.अ. - 2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.मं. (2)

(3)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (4) (1)

3.00 सिवनी

फरेदा प.ह.नं. 114

सिवनी रा.नि.मं. सिवनी 1 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. - चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र. ) .

2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किया जा सकता है .

(

क्र. 539 - जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.मं.

(2)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा ( हे. में ) (4)

(3)

(1)

4.00 सिवनी

कोहका प.ह.नं. 119

सिवनी रा.नि.मं. सिवनी 2 .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग , सिंगना, तह. -चौरई, जिला छिन्दवाड़ा ( म.प्र. ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर , दिनांक 21 जनवरी 2014

क्र. क- 394- भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये दलपतपुर - बरा मार्ग के कि.मी. 8/10 में वेवस नदी पर पुल निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को भाग 1 ]

447

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

( हेक्टेयर में )

पटवारी हल्का नंबर (1) (2) (3)

(4)

(5)

32

0.84

पातरीकोटा

सागर

शाहगढ़

(2)

(6)

(7) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग , सागर (म. प्र. ) .

दलपतपुर - बरा मार्ग के कि.मी. 8/10 में वेवस नदी पर पुल निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- दलपतपुर- बरा मार्ग के कि.मी. 8/10 में वेवस नदी पर पुल निर्माण निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , सागर ( म.प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क- 395 - भू-अर्जन-14. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये छापरी - गढ़र - सहावन मार्ग के कि.मी. 7/4 में वेवस नदी पर पुल निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

( हेक्टेयर में )

पटवारी हल्का नंबर

(4) (2)

(5) (1)

102

1.07

(3) सहावन

बण्डा

सागर

(2)

(7) (6)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , सागर (म. प्र. ) .

छापरी - गढ़र-सहावन मार्ग के कि.मी. 7/4 में वेवस नदी पर पुल निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- छापरी - गढ़र - सहावन मार्ग के कि.मी. 7/4 में वेवस नदी पर पुल निर्माण निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग , सागर ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- 396- भू-अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये छापरी - गढ़र - सहावन मार्ग के कि.मी. 7/4 में वेवस नदी पर पुल निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत

लगभग क्षेत्रफल

( हेक्टेयर में )

पटवारी हल्का नंबर (1)

(2)

(5) 0.23

(4) 11 सागर

बण्डा

(3) गड़र

(7) (6) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग, सागर (म. प्र. ) .

छापरी - गढ़र- सहावन मार्ग के कि.मी. 7/4 में वेवस नदी पर पुल निर्माण हेतु.

448

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

[भाग 1 (2) सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है - छापरी - गढ़र- सहावन मार्ग के कि.मी. 7/4 में वेवस नदी पर पुल निर्माण निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , सागर ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. क - 399 - भू- अर्जन -14 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये गढ़पहरा - धामौनी मार्ग के कि.मी. 19/10 में धसान नदी पर पुल निर्माण हेतु आवश्यक है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

( हेक्टेयर में)

पटवारी हल्का नंबर

(4) 08

(3) बहरोल

(1) सागर

(2) बण्डा

(2)

(7)

(5) 0.23

(6) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , सागर (म. प्र. ) .

गढ़पहरा- धामौनी मार्ग के कि.मी. 19/10 में धसान नदी पर पुल निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- गढ़पहरा - धामौनी मार्ग के कि.मी. 19/10 में धसान नदी निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , सागर ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क- 400- भू-अर्जन14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये गढ़पहरा- धामौनी मार्ग के कि.मी. 19/10 में धसान नदी पर पुल निर्माण हेतु आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

पटवारी हल्का नंबर

(3)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 (2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

( हेक्टेयर में )

(5)

(2)

(4) (1)

09 बण्डा

सागर

कुल्ल

(2)

(6)

(7)

0.45 कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, सागर ( म. प्र. ) .

गढ़पहरा- धामौनी मार्ग के कि.मी. 19/10 में धसान नदी पर पुल निर्माण हेतु.

सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है- गढ़पहरा - धामौनी मार्ग के कि.मी. 19/10 में धसान नदी निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व ) बण्डा के कार्यालय में एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग , सागर ( म. प्र. ) के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

लोक निर्माण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2014

क्र. एफ. 23-12-2007- सा. उन्नीस. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए, रूप में भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 ( 1851 का सं. 8) की धारा 4 के साथ पठित धारा -2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा बी.ओ.टी. ( BOT ) स्कीम पर विकसित की जा रही नीचे दर्शायी सड़कों पर, मार्ग अथवा उसके भाग ( अनुरूप भाग ) हेतु जारी किये गये प्रावधिक समापन प्रमाण- पत्र की तारीख से मार्ग अथवा उसके भाग ( अनुरूप भाग ) पर प्रति फेरा प्रतियान आधार (पर ट्रिप पर वेहिकल बेसिस ) पर निम्नलिखित मूलदरों पर पथकर उद्गृहीत करने के लिए मंजूरी प्रदान करती है:-

विवरण

अनु क्र.

पथकर की मूल दरें दिनांक 1-9-2007 से प्रभावी (रुपये प्रति किलोमीटर तथा प्रतिफेरा) (2)

(1)

(3) 1 कार जीप

0.35

0.85 2 हल्के व्यवसायिक भार- वाहक वाहन

2.11 3 खाली तथा भरा हुआ ट्रक

4.21 4 मल्टी एक्सल ट्रक

2. पथकर, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, द्वारा चयनित प्राइवेट विकासकर्ता या उनके अभिकर्ता द्वारा संगृहित किया जाएगा. प्रत्येक पथकर प्लाजा पर पथकर की दरें , उपरोक्त दरों के आधार पर, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , लिमिटेड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी . पथकर प्लाजा तथा अनुरूप भाग की भौगोलिक स्थिति मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा जारी टेण्डर के अनुसार होगी.

3. उपरोक्त दरें प्रत्येक पथकर प्लाजा पर प्रत्येक वर्ष थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर बढ़ायी जाएगी तथा निकटतम 5 रुपये तक पूर्णांकित की जाएगी. प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष की दरों को थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक वर्ष 1 सितम्बर से प्रभावी किया जायेगा. पथकर की मूल दर दिनांक 1-9-2007 को अधिसूचित मूल दर के अनुसार होगी . प्रतिवर्ष पथकर वृद्धि गणना निम्नानुसार सूत्र ( उदाहरण ) अनुसार की जायेगी:-

मूल थोक मूल्य सूचकांक

(दिनांक 31 मार्च , 07 को समाप्त वर्ष के लिए ) - थोक मूल्य सूचकांक ( क) दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिये-

थोक मूल्य सूचकांक- थोक मूल्य सूचकांक (ख ).

449

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

गणना सूत्र

नवीन पथकर दर- मूल पथकर दर थोक मूल्य सूचकांक (ख ) (दिनांक 01-09-2008 से ) थोक मूल्य सूचकांक (क) आगामी वर्षों हेतु भी गणना उपरोक्तानुसार नये वर्ष हेतु थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही की जायेगी . मूल थोक मूल्य सूचकांक 31 मार्च 2007 को समाप्ति वर्ष का ही लिया जायेगा.

4. लोकल ट्रेफिक पथकर के भुगतान से मुक्त रहेंगे. ऐसे वाहनों को मासिक पास समनुदानग्राही ( कन्सेशनर ) व्यक्ति द्वारा जारी किये जायेंगे . ऐसे पास ऐसे पात्र वाहन मालकों को, आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, समनुदानग्राही द्वारा तथा रुपये 50/ - ( रुपये पचास मात्र) के मासिक भुगतान करने के पश्चात् जारी किये जायेंगे , जो कि यह दरें प्रतिवर्ष 31 मार्च 2007 की समाप्ति वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन होने पर प्रत्येक वर्ष की 1 सितम्बर से वार्षिक रूप से पुनरीक्षित की जाकर तथा निकटतम 5/ - रु. तक पूर्णांकित की जाएगी . इस छूट के प्रयोजन के लिए लोकल ट्रेफिक से वह ट्रेफिक अभिप्रेत होगा जो प्राइवेट कार/जीप अथवा समतुल्य वाहन से परियोजना राजमार्ग पर आवागमन करे तथा बशर्तें कि ऐसी प्राईवेट कार ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व की हो जो पथकर प्लाजा से 20 कि. मी. की दूरी के भीतर निवास करता हो परन्तु ऐसे वाहन को जो परियोजना राजमार्गों के एक भाग का तो उपयोग करता है , किन्तु एक से अधिक पथकर प्लाजा पार करता हो, लोकल ट्रेफिक नहीं समझा जाएगा. इसी प्रकार ऐसे समस्त लोकल ट्रेफिक से किसी पास की अपेक्षा नहीं होगी या उससे कोई फीस संगृहीत नहीं की जायेगी जो परियोजना राजमार्ग के एक भाग का तो उपयोग करते हैं किन्तु किसी पथकर प्लाजा को पार नहीं करते .

5. सिंहस्थ मेले के दौरान उज्जैन सिंहस्थ बायपास एवं उज्जैन मक्सी मार्ग से गुजरने वाले वाहनों पर सिंहस्थ मेला प्रारंभ होने के एक माह पूर्व एवं समाप्त होने के एक माह पश्चात् की अवधि (लगभग 3 माह ) में टोल नहीं लगाया जाएगा. समस्त वाहन टोल मुक्त होंगे.

6. सर्विस लेन निर्मित होने पर लोकल ट्रेफिक और अन्य यान, सर्विस लेन का निशुल्क उपयोग करने के हकदार होंगे तथा समनुदानग्राही व्यक्ति, फीस के भुगतान करने के सिवाय जो कि इस अधिसूचना के निबंधनों के अनुसार प्रयोज्य हो , परियोजना राजमार्गों पर ऐसे यान को प्रवेश देने से इंकार करने का हकदार होगा.

7. किसी मार्ग या उसके भाग ( अनुरूप भाग ) पर पथकर का उद्ग्रहण और संग्रहण ( अनुरूप भाग ) रियायत अनुबंध के उपबंधों के अनुसार परियोजना राजमार्ग के निर्माण की पूर्णता/अस्थायी पूर्णता से प्रारंभ होगा.

8. समनुदानग्राही व्यक्ति परियोजना राजमार्ग के प्रवेश स्थल पर और प्रत्येक पथकर प्लाजा के दोनों ओर परियोजना राजमार्ग के दोनों तरफ से आने वाले उपयोगकर्ता की जानकारी के लिये लागू पथकर हिन्दी और अंग्रेजी में संप्रदर्शित करेगा.

450

9. अप्राधिकृत संग्रहण : ( 1 ) यदि समनुदानग्राही व्यक्ति किसी व्यक्ति से धन की ऐसी राशि संग्रहित करता है जो इसके अधीन शोध्य और देय नहीं है तो समनुदानग्राही व्यक्ति संग्रहण की तारीख से वापसी की तारीख तक प्रत्येक दिन के लिए, इस प्रकार संग्रहीत रकम के 3 प्रतिशत की दर से संग्रहीत राशि के साथ इस प्रकार संग्रहीत रकम तुरंत ही नुकसानी के रूप में ऐसे व्यक्ति को वापस करने का दायी होगा. यथा पूर्वोक्त रीति से संगणित नुकसान के साथ ऐसी रकम के किसी भी कारण से ऐसे व्यक्ति को संदत्त न होने की दशा में उसे ऐसे संग्रहण की तारीख से 15 ( पन्द्रह ) दिनों की अवधि के भीतर, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में निक्षिप्त किया जायेगा.

(2 ) उप खण्ड ( 1 ) के अधीन समनुदानग्राही ( कन्सेशनर ) द्वारा देय रकम से संबंधित कोई विवाद परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा लिखित में आदेश द्वारा निपटाया जाएगा और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील , यदि कोई हो , परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के मुख्य अभियंता को हीगी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश. राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

(8 ) आटो रिक्शा, दुपहिया तथा बैलगाड़ियां.

(9 ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार.

( 10) इसके अतिरिक्त यात्री वाहन जैसे बस, कार, जीप इत्यादि टोल से छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी में आएंगे .

टिप्पणी :- पथकर के भुगतान से इस प्रकार छूट प्राप्त वाहनों का चालक (ड्रायवर ) अपना नाम, रैंक तथा कर्तव्य ( ड्यूटी ) जिसमें वह लगा हुआ है , कथित करेगा.

12. बी. ओ . टी. ( Toll ) , बी. ओ. टी. ( Toll - Annuity ) , आधार पर विकास के लिए चयन की गई सड़कें जिन पर कि यह अधिसूचना लागू होगी निम्नानुसार है:-

स्त्रोत

लम्बाई अनुक्रमांक मार्ग का नाम

कि. मी. में (2)

(3)

(1)

(4)

57.10

1 बीना- कुरवई- सिरोंज

106.90

2 भोपाल- बैरसिया- सिरोंज

76.15

3 गुना-अशोकनगर- ईशागढ़

27.033

4 महू- घाटाबिल्लोद

38.234

5 मनावर- सिंघाना-कुक्षी

BOT (Toll)

86.60

6 पाटन- रेहली-तेन्दुखेड़ा

(3 ) पथकर के संग्रहण के संबंध में व्यथित कोई भी व्यक्ति परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले , मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संभागीय प्रबंधक को अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा. संभागीय प्रबंधक, 15 ( पन्द्रह ) दिनों की कालावधि के भीतर ऐसी शिकायत पर आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, यदि कोई हो परियोजना राजमार्ग पर अधिकारिता रखने वाले मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के मुख्य अभियंता कोहोगी.

74.40

7 राऊ - महू- मण्डलेश्वर

127.09

8 खण्डवा - देहतलाई- बुरहानपुर

10. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा जारी की गई निविदा के अनुसार संपूर्ण रियायत कालावधि के लिए प्रभावी होगी.

95.50

9 झाबुआ-जोबट-झिपान्या- बाघ- कुक्षी

39.86

10 सारंगपुर - अकोदिया- शुजालपुर

73.20

11 सिवनी-कटंगी ( महाराष्ट्र सीमा तक )

39.00

12 लखनादौन- घन्सोर ( सिवनी तक)

11. राज्य सरकार यह भी घोषित करती है कि वाहनों की निम्नलिखित श्रेणियां इन सड़कों को पार करते समय पथकर के भुगतान से छूट प्राप्त रहेगी: -

124.10

13 बैतूल - सारनी - टेकाधान - जुन्नारदेव-

परासिया

56.880

14 बड़वानी- पलसूद - सेंधवा

( 1 ) भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश सरकार के समस्त यान सरकारी कर्तव्य ( ड्यूटी ) पर हों.

42.990

15 सरदारपुर - बदनावर

(2 ) संसद तथा विधान सभा के माननीय सदस्यों के यान.

BOT

11.382 16 मन्दसौर- प्रतापगढ़ ( राजस्थान

( 3 ) समस्त यान जो भारतीय सेना के ड्यूटी पर हों.

( Toll+ Annuity) सीमा तक)

(4) एम्बुलेंस.

75.995

17 सिलवानी - सुल्तानगंज - जयसिंह

(5) फायर ब्रिग्रेड.

नगर-सागर

15.70

18 टीकमगढ़- मेहरोनी

(6 ) भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान.

19 सेंधवा-खेतिया

(7) कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रेक्टर- ट्राली.

56.20 भाग 1 ]

451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

(4) (1)

(2)

(3)

34.97

20 सीतामऊ- बसई - सुवासरा

67.517

21 मुन्दी- पुनासा- सुल्गांव-सनावद

35.68

22 अशोकनगर-विदिशा

43.67

23 उमरी - पूफ- प्रतापपुर

49.28

24बहरी - हनुमना

25 दतिया- भाण्डेर

29.17

45.50

26 दमोह - पथरिया - गढ़ाकोटा

39.85

27 सीहोरा- मझगंवा- सिलोढ़ी

18.30

28 वारासिवनी-लालबर्रा

29 गरी - वारासिवनी ( महाराष्ट्र सीमा तक ) 49.86

32.29

30 श्योपुर - बरोदा- ख्वाजापुर

31 टीकमगढ़ - धजरई- जतारा- पलेरा-नौगांव 76.40 Annuity ) BOT (Toll+

55.60

32 उचेहरा-नागोद-कालिन्जर

32.925

33 देहरदा- ईसागढ़

34 थांदला-लिमड़ी ( गुजरात सीमा तक ) 31.180

71.865

35 मुरैना- सबलगढ़

38.750

36 जबलपुर- पाटन-शाहपुरा

16.36

37 सेमरिया- मानिकपुर

50.12

38 सीहोर- इच्छावर-कोसमी

36.48

39 पारोन-गोरस ( राजस्थान सीमा तक)

58.20

40 पन्ना अमानगंज-सेमरिया

43.58

41 रतलाम-सैलाना- बासवाड़ा

42रीवा- रिंगरोड

8.93

117.39

43दमोह-कटनी

14.50

44 उज्जैन- सिंहस्थ बायपास

No.F. - 23-12-2007- G. - XIX . In exercise of the powers , conferred by Section- 2 read with Section - 4 of the Indian Tolls Act , 1851 (No. VIII of 1851 ) in its application to the State of Madhya Pradesh , the State Government is pleased to grant sanction for levying toll on the following Basic Rates on the road shown as below , being developed on BOT scheme , on a per trip per vehicle basis for road or part thereof (Homogeneous Section) with effect from the date of issue of Provisional/ Completion Certificate as the case may be for the road or part thereof ( Homogeneous Section ) issued .

S. No.

Description

Basic Toll Rate effective from 01-09-2007 (Rs. per Km . &pertrip) (2)

(3) (1)

1

0.35 Car/ Jeep

2

0.85 Light Commercial Vehicle .

3 Bus

1.75

2.11 4 Truck

4.21 5 Multi Axle Truck

2. The toll will be collected by private developer , or their agent , selected by Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited. The rates of toll on each toll plaza will be specified by Madhya Pradesh Road Development Corporation Ltd. , on the basis of above Rates . The physical location of Toll Plaza and of Homogeneous Section will be as per the tender issued by MP Road Development Corporation limited.

3. The above rates will increase on every Toll Plaza every year on the basis of Wholesale Price Index and will be rounded off to the nearest five rupees . The increase will be made effective from - 1st September every year , based on the Wholesale Price Index for the year ending 31st March . The Basic Toll Rates will be as per the rates notified to be effective as on 1st September 2007. The calculation of toll increase every year will be done as per the formula (example) given below:-

WPI (A) Basic Wholesale Price Index (For the year ending 31st March , 2007)

WPI ( B) Wholesale Price Index for the year Ended 31st March , 2008 .

Formula for Calculation: New Toll Rate ( w.e.f. 01-09-2008 ) = Basic Toll Rate X WPI (B)

WPI (A) For the coming years , the calculations will be done as per the above based on new Wholesale Price Index for new years , Basic Wholesale Price Index will be of the year ending 31st March , 2007 .

4. Local Traffic will remain exempted from payment of toll . Such vehicles will be issued monthly passes by the Concessionaire . Such passes will be issued to eligible 452

vehicle owners , by the Concessionaire , on production of necessary documents and after payment of monthly fee ofRs . 50.00 (Rupees Fifty only) to be revised annually applicable from 1st September of every year to reflect the variation in WPI as compared to WPI of year ended March , 31 , 2007 and then rounded off to nearest five rupees . For the purpose of such exemption , Local Traffic will mean the traffic on account of commuting by a private Car/Jeep or equivalent vehicle by means of the Project Highway ; provided that such private Car is owned by a person who resides within a distance of 20 (twenty) Km. from the Toll Plaza ; provided that any vehicle that uses the part of Project Highway but crosses more than one Toll Plaza will not be reckoned as Local Traffic . Similarly no passes will be required or fee will be collected from such Local Traffic that uses part of the Project Highway and does not cross a toll Plaza .

5. No fee shall be levied during the Simhastha from the users of Ujjain - Simhastha Bypass one month before and one month after the date of start of Simhastha and end of the Simhastha , respectively.

6, Upon construction of service lanes , the Local Traffic and other vehicles shall be entitled to free use of Service lanes and Concessionaire shall be entitled to refuse entry of such vehicles on Project Highway except for upon payment of fee , as is applicable as per the terms of this notification.

7. Levy and collection of toll on the road or part thereof (Homogeneous Section) shall commence upon completion/provisional completion of constitution of the Project Highway , in accordance with the provisions of the Concession Agreement.

8. The Concessionaire shall , near the entry point of the Project Highway and near each Toll Plaza on both sides , prominently display the applicable toll charges for information of users approaching from either side of the Project Highway in both Hindi & English .

9. Unauthorized Collection .-( 1 ) In the event that a Concessionaire collects from any person a sum of money not due and payable hereunder , the Concessionaire shall be liable to refund to such person forthwith the amount so collected along with a sum computed @ 3 % ( three percent) of the amount so collected, for each day from the date of collection till the date of refund , by way of damages . In the event that such amount together with damages computed in the manner as aforesaid is not paid to such person for any reason whatsoever , the same

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

shall be deposited with MPRDC within a period of 15 (fifteen) days from the date of such collection.

(2) Any dispute ralating to amounts payable by the Concessionaire under sub- Clause 8.1 Shall be settled by the Divisional Manager , MPRDC having Jurisdiction over the Project Highway , by an order in writing and appeal , if any , against such order shall lie with the Chief Engineer , MPRDC having jurisdiction over the Project Highway .

(3) Any person aggrieved in connection with the collection of toll may lodge a complaint to the Divisional Manager , MPRDC having jurisdiction over the Project Highway . The Divisional Manager shall pass order on such complaint within a period of 15 ( fifteen) days and appeal , if any , against such order shall lie with the Chief Engineer , MPRDC having jurisdiction over the Project Highway .

10. This notification will be effective for the entire concession period as per the tender issued by MP Road Development Corporation .

11. The State Government further declares that following categories of vehicle will be exempted from payment of toll while crossing these roads :-

(1) All vehicles belonging to the Government ofIndia , Government of Madhya Pradesh and those on Government duty.

(2) Vehicle belonging to the Hon'ble Member ofParliament and Member of Legislative Assembly .

(3) All vehicles belonging to the Indian Army on duty.

(4) Ambulances .

(5) FireBrigades .

(6) Vehicles belonging to the Indian Posts and Telegraph Department .

(7) Vehicles belonging to Ex - Member of Parliament and member of Legislative Assembly.

(8) Tractor - Trolleys used for agriculture purpose .

(9) Auto Rickshaws , Two wheeler and bullock carts .

(10) Freedom fighters and Accredited Journalists .

Note: Thedriver of the vehicle/Van so exempted from payment of toll shall state his name , rank and name of duty on which he is engaged .

भाग 1 ]

453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

12.The roads selected for development on BOT (Toll) , BOT (Toll+ Annuity) basis , on which this notification shall apply are as given below:-

Name of Project

(2)

S. No. (1)

1 Bina-Kurwai - Sironj Road ( SH - 14) 2 Bhopal-Berasia- Sironj Road ( SH - 23 ) 3 Guna-Ashoknagar - Ishagarh Road ( SH- 20) 4 Mhow -Ghatabillod

5 Manawar-Singhana- Kukshi Road (MDR) 6 Patan-Rahli - Tendukheda ( SH - 15)

7 Rau - Mhow-Mandleshwar Road (SH- 1 ) 8 Khandwa Dehtalai- Burhanpur Road ( SH - 15 ) 9 Jhabua - Jobat- Zeerpanya - Bagh- Kukshi Road (SH - 19 ) 10 Sarangpur- Akodia- Sujalpur Road (SH.41 ) 11 Seoni - Katangi up to Maharashtra Border (SH - 54 ) 12 Lakhnadon- Ghansore upto Seoni ( SH -40) 13 Betul- Sarni - Tekadhan - Junnardo -Parasia Road (SH - 43 )

14 Bandwani -Palsso- Sendwa Road (SH- 39 ) 15 Sardarpur-Bandnawar Road (SH - 35) 16 Mandsaur - Pratapgarh up to Rajasthan Border ( SH - 14)

17 Silwani - Sultanganj - Jaisingnagar -Sagar Road (SH - 15 )

18 Tikamgarh -Mehroni ( SH -37)

19 Sendhwa -Khetia Road (SH - 36)

20 Sitamau -Basai - Sausara Road (MDR) 21 Mundi - Punasa- Sulgaon - Sanawad (MDR) 22 Ashoknagar - Vidisha (MDR)

23 Umari - Phooph - Pratapur Road (MDR) 24 Bahri -Hanumana (MDR)

25 Datia -Bhander (MDR)

26 Damoh- Pataria - Garhakota ( MDR) 27 Sehora -Majhgawan- Silodi Road (MDR) 28 Waraseoni to Lalbarra Road (MDR) 29 Garra-Waraseoni up to Maharashtra Border (MDR) 30 Sheopur-Baroda - Khwajapur Road (MDR ) 31 Tilkamgarh (Dhajrai ) -Jatara- Palera - Nowgaon (MDR)

32 Uchera- Nagod- Kalinjer Road

33 Deherda- Ishagarh Road

34 Thandla- Limdi up to Gujarat Border 35 Morena - Sabalgarh Road

36 Jabalpur- Patan - Shahpura Road

37 Semaria-Manikpur (SH - 9 )

38 Sehore - Ichhawar- Kosmi (SH - 23)

39 Paron-Goras upto Rajasthan Border (SH - 23 ) 40 Panna -Amanganj - Semaria ( SH -47) 41 Ratlam - Sailana- Banswarda ( SH - 39 ) 42 Rewa Ring Road

43 Damoh - Katni (SH- 14)

44 Ujjain Simhastha Bypass

Length in (Κ.Μ. ) (3)

Mode of Development (4) 57.10

106.90

76.15

BOT ( Toll ) basis 27.033

38.234

86.60

74.40

127.09

95.50

39.86

73.20

39.00

124.10

56.880

42.990

11.382

75.995

15.70

56.20

34.97

67.517

35.68

43.67

49.28

29.17

45.50

39.85

BOT ( Toll+ Annuity) basis 18.30

49.86

32.29

76.40

55.60

32.925

31.180

71.865

38.750

16.36

50.12

36.48

58.20

43.58

8.93

117.39

14.50

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव शर्मा , उपसचिव.

454

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. - गन्ना- एस- 3 - क्षे.रा.- 2013-14-09.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु करेली शुगर मिल प्रा. लि. करेली, जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

क्षेत्र क्र.

जिला/तहसील

ग्रामों की संख्या

क्रय केन्द्र

(हेक्टेयर में) (2)

(1)

(3)

(4)

(5) 1

124

6048.85 नरसिंहपुर/करेली

फैक्ट्री गेट/मेरेगांव

82

5169.02 2

नरसिंहपुर/गाडरवारा

पुरगवां/मेरेगांव

92

1331.52 3

नरसिंहपुर/तेन्दूखेड़ा

फैक्ट्रीगेट

13

327.62 4

फैक्ट्रीगेट

नरसिंहपुर/नरसिंहपुर

5

योग .. 311

12877.01 उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तक कर पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

455

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

भाग 1 ]

क्रयकेन्द्र का नाम

1.00

1.00

0.501

0.50

0.50

1.00

1.25

2.50

0.50

0.50

1.00

8.00

2.75

1.00

1.00

0.50

1.00

17.00

18.00

पिराईहेतु

वर्ष2013.14में

उपलब्धगन्नाहे०मे.

50.00

"

"

"

"

उत्पादन 50टन

प्रतिहे०

4.50

7.00

4.50

5.50

5.00

4.50

3.50

4.00

3.50

6.00

3.00

2.50

2.10

2.50

33.00

35.00

11.00

12.00

39.00

हेक्टेयरमें

योग गन्नाक्षेत्र

0.50

0.50

1.00

1.00

1.50

0.50

0.50

3.00 1.00

1.00

1.00

6.00

1.00

1.00

1.00

6.00

1.00

0.50

मड़ी

10-11में

1.50

2.50

1.50

1.50

1.50

2.50

5.00

1.00

1.00

100

3.00

4.50

2.00

2.00

1.00

0.50

14.00

14.00

16.00

जड़ी

11-12में

1.00 1.50

1.50

2.50

3.00

2.00

6.00 2.50 2.00

1.50

2.00

1.10

2.00.

1.50

5.00

1.00

15.00

गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र

16.00

17.00

तहसीलतेंदुखेडा

रोपा

12-13में

3

3

3 3

3

3 3

16 16

15 15 15

16

15

14 15

16

14

गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुग्रामोंकीसूची

न०

प० ह०

"

"

साधन

परिवहन का

ट्रक,ट्रेक्टर

13 18 19

18

17

30

35 40

40

45 25

28

40

35

35

22

28

38

24

सेदूरी

क्षेत्रकी कारखाने

ग्रामकानाम

कठोतिया

परासिया

उमरपानी

कोटखेडी

तेन्दूखेडा

ईश्वरपुर

धूपखेडा

खैरूआ

मदनपुर

इमझिरा

मूढापार

रमपुरा

रोंसरा

बिचुआ

जैतपुर देवरी

घूघरी

कूडा

धैरा

14 16 17 18 19

15

10 11

13

12

4

2

5 6 7 8

1

9

3 456

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

[ भाग 1

5.50

3.00

7.00

1.50

3.00

0.50

0.30

2.00 3.00

2.00

0.30

0.30

7.00

2.00

0.30

8.00

0.50

0.50

6.00

0.30

0.50

17.00

14.00

25.00

10.00

20.00

11.00

24.00

"

"

5.50

2.50

8.50

7.00

2.50

2.50

3.50 2.50

2.00

2.21

2.00

2.50

19.00

14.00

45.00

10.00

26.50

34.21 24.50 17.00

48.00

21.00

54.00

90.00

23.00

20.00

63.00

21.00

1.50

200

8.00

8.00

2.00 1.00

3.00

2.00 1.00

0.50

2.00 2.00 9.00

5.00

4.00

0.50

0.50 7.00

2.00

0.50

0.50

0.50

13.00

10,00

8,00

8.001

9.50

3.00 7.00

4.00 1.00

9.00

2.00

9.00

4.00

3.00

1.00

9.00

1.00 0.50

1.00

1.50

1.00

1.00 1.21

17.00

10.50

12.21

24.00

20.00

40.00 20.00

9.00

2.50

4.00

7.00 1.00

4.00

8.00

1.00

1.00

5.00

1.00

1.50 1.00 1.00

1.00

1.50

12.00

14.00

12.00

25.00

18.00

10.00

10.00

10.00

10.00

42.00 21.00

26.00

9

9 9 9

9

5

5

6 6

6

4 5

11

4

4 4

11

11

13

11

11

13

4

12 12 12 13

12

:

40

42

35 31

38

30

36

36

30

38

22

40

32

40 35

35

40

38

34

32

30

26

32

25

30 35 48

35

जगन्नाथपुर

इमझिरा

काशीखैरी पीपरवानी

दमोहिया

खमरिया

इमलिया

ढिगसरा

वरकुंडा

बिलगुवां

करहैया

चिलका

नौरंगपुर

बिलहरा

लोलरी

बम्हौरी

महगँवा

चरगुवा

महगुवाँ मानपुर

बडिया

हथिनी

जुआरी

मेहंदा

बंधा

खैरी

चौकी

जूडा

46

42 44

43 45

32 34

40

47

33

36

39

35

41

37

24

30 31

38

29

28

22

25 27

23

26

20 21 457 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

1.00 1.00

1.00

0.50

1.00

46.00

0.50

8.00

0.50

19.00

0.50

0.70

22.00

0.50

0.30

0.50

0.30

8.00

8.001

4.00

3.00

6.00 0.50 1.00

0.30

31.00

0.30

12.00 "

"

"

"

3.00 3.00 4.50

6.00

4.00 3.50

2.50 2.00

27.00

4.00

3.00

43.00 23.00

2.00 2.00

117.00

36.00

2.50

2.50

14.00

7.00

49.00

20.00

17.00

2.00

18.00

27.00 33.00 1.00 1.00

5.00 1.00 5.00

0.50

12.00

0.50

1.00

1.00

1.00 1.00

10.00

2.00

0.50 7.00 3.00

3.00

2.00

4.00

7.00 3.00

0.50

0.50

0.50

- 1.00 1.00

1.50

1.50

1.00

2.00

8.00

10.00

50.00

0.50

1.00

1.00

15.00

1.00

1.50

0.50

5.00

7.00

8.00

9.00

6.00

16.00

3.00

1.00

20.00

0.50

14.50 1.00

1.00

2.00

1.00

55.00

3.00

1.50

12.00

2.00

1.00

1.50

18.00 10.00

1.00

1.50

1.00

7.00 9.00

7.00

8.00

18.00 22.00

2.00 4.00 1.00

1.00

11.00 15.50 9

1

19

10

20

2

10

20

21

20

2 2 7 7 7

8

7

8 8 8 4 10 10

16

10

17

"

41 32

40

38

25

38

41

40

41

42

35

45

38

45

40

42 38

45 42 38

36

37

15

37

18

30

20

45 चॉवरपाठा

महुआखेडा जामनपानी

पीपरवानी

इमलिया

छतरपुर

छीतापार

सिमरिया

ढिलवार

झिकौली

बडियाघाट अंडिया

सूमेरखेडा

सगौनी नाडिया

विष्नूपुर

रूकवारा

डोभी

पडरिया जमुनिया

खैरीखुर्द

गुटोरी

केसली

देवरी

खुरपा

ग्वारी 49

48सूखाढिगसरा

50 52

51 53 54 55 56 58

57 59

63

60

64

62

61

65 66 68

67

70

69

72

71 73वरखेडा

74 75 458

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 जनवरी 2014

0.30

0.70

0.50

1.20

0.50

1.00

0.30

0.50

0.40

0.50

0.50

0.50

0.70

0.30

0.50 0.50

17.00

437.30

"

"

"

"

"

"

"

3.50

3.501

5.00

2.50

3.00

2.00

2.50

3.00 2.50

6.00

3.50

2.00

3.00 2.50 2.50

35.50

10.00

1331.52

1.00

1.00

0.50 1.00

1.00

0.50

0.50

0.50

1.00

0.50 2.00

0.50 1.00

0.50

0.50

-

198.50

1.00

1.50

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.50

0.50

1.00

2.00

2.00

1.00

0.50

4.00 1.00

16.50

604.60528.42

1.001

1.50 1.00

1.50

5.00

1.00

2.00

1.00 1.00

1.50 1.00

1.50

3.00

1.00

2.00

1.00

17.00

21

17 17 18 18

21 21 22

20

23

20

22

23 23 24 24 24

"

"

"

"

38

40

35 38

35

40

38

35

35

38

42

45

35

39

42

37

योग

काचरकोना

सिमरियाकला

मनकापुर

बिलथारी

नैनावारी

अनवारा

कलहैडी

करहैया

बीकोर

वारहा

हीरापुर

करैदी

भामा

गंगई

बंधी

सर्रा

79टेकापार

76

83 84

89

78 80

85

82

90

77

86 88

92

81

87

91 459 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

का नाम

क्रयकेन्द्र

0.50

0.50

0.30

1.00

1.00

1.00

4.00

0.50

0.50

2.00

6.00

0.50

17.00

12.00

10.00

10.00

पिराईहेतु

वर्ष2013.14में

उपलब्धगन्नाहे०मे.

"

50.00

"

"

"

19

"

उत्पादन

50टन प्रतिहे०

3.20

2.50 4.50

2.50

3.00

2.50

4.00

6.80

12.50

10.50

35.00

12.00

27.80

33.65

28.50

18.00

योग

हेक्टेयरमें

गन्नाक्षेत्र

1.50

1.50

0.50

0.30

4.65

0.20

1.00

0.50

0.20

0.50

1.00

2.00

0.20

3.00

1.00

मड़ी

10-11में

7.50

1.00

1.00

5.00

1.50

4.50

2.00

800

1.00

1.50

1.00

5.00

3.00

16.00

13.00

13.00

जड़ी

11-12में

1.50

1.30

1.30

1.70

1.20

5.50

2.00

5.00

9.00

6.00

2.30

3.30

17.00

13.80

18.00

16.00

गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र

तहसीलकरेली

रोपा

12-13में

4

6

5 6

6

5

7

4 4

6

4

5

2क

2क

2क

2क

न०

ह०

प०

गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुग्रामोंकीसूची

साधन

का

परिवहन

ट्रक,ट्रेक्टर

25

13

15

40

22

35

25 24

20

28

38 39

26

35

28

25

कारखाने

सेदूरी

क्षेत्रकी

ग्रामकानाम

सिलवानी

खमरिया

मोथेगाव धरमपुरी

मानेगॉव

गुडवारा

कुम्रोडा

वगदरी बीतली मिढली

हिरनपुर

बम्होरी

गुरसी

सगरी

रीछई

डी

14

12 13

15

10

16

11

4

6

3

9

2

5

1

7 8 460

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

[ भाग 1 मेरेगांव

मेरेगांव मेरेगांव मेरेगांव

मेरेगांव

0.50

3.50

4.00

1.50

0.50

5.00

1.00

3.00

1.00

2.00

12.00 10.00

1.00

24.00 20.00

45.00

13.00

32.00

18.00

16.00

130.00

160.00 "

"

PP

"

2.60

5.50 6.50

4.00 8.50

9.50 4.20

7.00 7.00

64.00

27.00

19.00

25.00

95.00

15.80

25.00

47.00

104.00

22.00

144.00

328.00

238.00 0.40

1.00

1.00

2.00

2.50

2.00

1.00 0.30

2.00

2.00

1.00 1.00 1.00 1.50

1.00

0.80

1.00

0.80

6.00

2.00

25.00

15.00 1.00

9.00

6.80

4.00 1.50

2.00

3.00

3.00

1.00 3.00

3.00

46.00

10.00

12.00

30.00

11.50

50.00

10.00

68.00

97.00

22.00 153.00 1.20

2.50

9.00

3.20

1.70

7.00

4.50

4.00

3.20

2.00

3.20

32.00 47.00

13.00

14.00

12.50

51.50

11.00

70.00

23.00

116.00

160.00 12

12

7 7

12

12

3

3

7

7

12

12

12

12

3 3

21

21 21

21 21 22 :

15

23

29 13

10

27 30

27

22

13

15

17 25 26

28 10

29

12

8

7

6

8 पिपरिया

गुरासिया

समनापुर

रेवानगर

गोकला

आमगाव

लुटवारा

विच्आ

खैरुआ

खिरिया

रमपुरा

मेरेगॉव

पलोहा

अम्हेटा

पिंडरईखुर्द

पिंडरईकला

करौंदा

खला

खैरी

बीनेर

22

25महलपुरा

27

23 24

17 18

20

26

29

34

28

19

21

30

33

36

32

31

35

37मोहद

38 461 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राज्

राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

0.50

0.50

2.00

4.00

1.00

1.00

5.00 1.00

4.00 2.00

3.00

3.00

10.00

10.00

75.00 15.00

20.00

45.00

135.00

155.00

132.00

480:00

"

"

8.20

1.90

4.50

7.00

9.00

6.00

9.00

48.00

37.00

32.00

28.00

21.50

34.00

25.00

98.00

102.30

252.00

112.00

667.00

307.00 217.00

229.00

0.50

1.00 0.50

2.00

2.00

4.00

0.50

1.00

0.50

1.00

2.00

8.00

5.00

1.00

10.00

10.00

25.00 132.00

0.90

3.00

4.00 4.00

4.40

2.50

2.00

17.00

50.30

23.00

13.00

13.00

10.00

16.00

11.00

40.00

55.00

92.00

116.00

102.00

147.00

265.00

4.20

1.00

4.50

3.50

3.00

2.50

4.60

18.00

50.00

24.00

14.00

11.00 15.00

17.00

12.00

50.00

56.00

126.00

110.00

150.00

270.00

112.00

24

20

20

20

20

20 20 20 20

20

15

15 15

15

14

14 14

16

16

17

22

22

..

28

22

27

13

21

14

25

25

25

15

20

12

18

12 14

9 11 10

5 8

5 1.2

रामपिपरिया

कोसमखेडा

जीरागोरा

बेलखेडी

जल्लापुर

पिपरिया

कंधरापुर

कठोतिया

कौडिया

करहैया

पिपरिया

विचुआकला

विचुआखुर्द

कुम्हडी

बसेडी

वधुवार

सुरंगी

करेली

बम्होरी

राकई

जनौर

खैरी

58 59 60

54

56

55

57

52 53

48

44 45

51

46 47

49 50

43

42

41

40

39 462

[ भाग 1

मध्यप्रदेश

राजपत्र

पत्र, दिनांक 31 जनवरी

2014

मेरेगांव

3.00 0.50

6.00

5.00

85.00

1.00

5.00

11.00

1.50

10.00

1.001 00

0.50

0.50

14.00

0.50 40.00

1.00

22.00

20.00

25.00

10.00

"

4.40

4.00

7.00

16.00

61.00

50.00

3.00

4.00

38.00

4.00

6.50 228.00

28.00

8.00

8.00

61.00

40.40

54.00

221.00

40.00

116.00

0.40 0.50

8.00 8.00

2.00 5.00

3.00

2.00

1.00 3.00

4.00

3.00

0.501

1.00

15.00

1.00

1.00

1.00

1.00

7.00

10.00

1.60 1.40 6.00

90.00

3.00

25.00 96.00

1.00

2.50

1.00

16.50 10.00

1.00

20.00

3.00 17.40

3.00

28.00

25.00

48.00

13.00 2.00 2.50 8.00

3.00

28.00

25.00

2.00

2.00

3.00 130.00

19.50

1.50

4.00

30.00

15.00

4.00

25.00

58.00

110.00

20.00

20.00 24 24 24 24 24 13

13

13

13 13 13 19

19

19

26

19 19

26

19

26 26 20

20 15

16 6 9 7 6 10 10 7

32

21

26

19

24

22

18

15 17 19 नयाखेडा बासादेही

इमलिया गोंगावली

जौहरिया

करहैया

दिल्हेरी

बासादेहीं

कोदसा

पिपरिया

नानौरी

देगेंवा

निवारी

तिधरा रैहली

विचुआकला

कपुरी

खापा

गौडी

62

61

63 64 65 66 67

70बसखेडा

68

72करताज

69

71

73 74 75

78 79

77

76

80 181 463

मध्यप्रदेश राजपत्र,

दिनांक 31 जनवरी 2014

भाग 1 ]

0.50

1.00

0.50

1.00

0.50 0.50

1.20 3.00

0.50

1.00

60.00

2.00

55.00

12.00

10.00 10.00

23.00

12.00

11.00

10.00

120.00

24.00

1.50

6.50

2.40

2.00

1.30

5.50

2.00

4.50

13.00

8.10

56.00

30.00

54.00

55.00

38.00

84.00 82.00

129.00

117.00

213.00

21.00

26.00

0.50

0.40

0.50

0.50

1.30 2.00

2.40

2.00

3.00

1.00 5.00

2.00

1.00

12.00

1.00 1.00

10.00 18.00

3.00

5.00

3.00

0.50

0.40 0.50

0.90

1.00 5.00

2.20

3.10

1.50

13.00

55.00

9.00

95.00

25.00

55.00

6.00

17.60

22.00

38.00

28.00

40.00

1.00

1.00

1.00 3.00

0.50

1.00 6.00

2.00

2.00

50.00

4.00

64.00

15.00

28.00

18.00

30.00

26.00

100.00

39.00

12.00

43.00

12.00

5

1

6

1

1

1

18 18

18

18

18

23

23

23

23

2ख 23

23

27 27

27

26

21

33

40

28

10 30

7 7

11

12

8

12

15

10 15 15

28 13

20

15

सुआतला

गोवरगाव

अमथन्

सिमरियाखुर्द

पिपरिया

बम्हनी

103बरमान

100रहली

101पिपरिया

92मिघवानी

93सासबहू

102लुहारी

98 99

96चमरूआ

84हिनौतिया

85माचामउ

94जोवा

83रमखिरिया

87तिन्सरा

95भुगवारा

97

86

89बरौदिया

88

82महगुवा

90 91सिमसियाकला 464

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

0.501

0.50

3.00

0.50

0.50

7.00

2.00 0.50

0.50

0.50

1.00

0.50

0.30

6.00

0.50

0.50

1.00

2.00

12.00

10.00

50.00

2395.30

8.50

2.00

5.00

8.00

3.50

4.50

2.60

2.50 5.00

2.10

36.50

37.00

10.00

10.10

10.00

64.00

16.00

18.50

22.00

16.00

140.00

6048.85

1

1.50

0.50

1.00

1.00

0.50

1.00

4.00

0.50 0.50

1.00

1.00

2.00

1.00

2.00

1.00

2.00

7.00

2.00

0.50

15.00

489.35

1.00

4.00

1.00

3.60

7.50

1.10

4.00

3.00

0.60

4.00

7.00

6.00

1.00

2.00

2.00

2.00

17.00

15.50

10.00

27.00

60.00

2640.30

1.00

1.00

5.00

5.00

4.00

1.00

4.00

5.00

2.00

8.00

1.50

7.00

2.00

9.00

2.00

1.00

11.00 17.00

18.00

30.00

65.00

2933.20

20

25

11

11 11 25 25 25 25

10

11 11

10

9

10

9

9 9

6 8 8

:

:

15

36

17 17

13

12

26

30

28

22 15

40

28

27

26

128

28

योग

देवरीखुर्द

122हरदगाव

112पिपरहा

119केरपानी

114रातीकरारकला

124महलवाडा

123ग्वारी 108समनापुर

118बारहा

121बसौदा

117देवाकछार

105केरपानी

116रातीकरारखुर्द

106खमरिया

111उमरिया

120खिरिया

109मेहंगँवा

110धूरपुर

115

113|मोहद

104बीकोर

107चिनकी 465 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्रयकेन्द्र का नाम

3.00

9.00

2.00

47.00

10.00

60.00

18.00

55.00

35.00

30.00

32.00

11.00 20.00

40.00

13.00 12.00

वर्ष2013.14में

पिराईहेतु उपलब्धगन्नाहे०मे.

50.00

"

"

उत्पादन 50टन प्रतिहे०

8.00

13.00

33.00

74.00

21.00

26.00

45.00 31.00

27.00

66.00

60.00

122.00

164.00

172.00

112.00

113.00

योग गन्नाक्षेत्र हेक्टेयरमें

7.00

4.00

1.50

1.00

5.00

3.00

3.00

4.00

6.00 2.00

3.00

5.00

4.00

12.00

10.00

10.00

मड़ी

10-11में

3.00

6.00

8.00

8.00 15.00

58.00

76.00

13.00

10.00

75.00

20.00

24.00

50.00

30.00

50.00

33.00 जड़ी

11-12में

3.50

6.00

15.00

10.00

59.00

12.00

78.00

गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र

55.00

12.00

60.00

16.00

85.00

21.00

26.00

32.00 37.00 रोपा

तहसीलगाडरवारा

12-13में

73

75

75

73

75

73 73

75

74

74

74

75

74

74 74 79 ह०

न०

प०

गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुग्रामोंकीसूची

परिवहन का साधन

ट्रक,ट्रेक्टर

14 11

5

15

18

6

9

5

14 15

20 13

20

20

8

10 क्षेत्रकी कारखाने

सेदूरी

ग्रामकानाम

रमखिरिया

भूतपिपरिया

कुंदुआखेडा

कुम्हीडाबर

सिमरिया

अंजसरा

मोथेगॉव

कौडिया

कामती

गोरास

छ्वारा

मडेसुर

निजोर

झामर

गरहा

झमरी

14

13

12

11

15

10

16 3 4 5

2

8

6

1

7

9 466

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

4.00

0.50

3.00

0.50 2.00

0.50

0.50

0.50

8.50

0.30

0.50

0.50

80.00

45.00

20.00

28.00

37.00

90.00

30.00

70.00 15.00

28.00

20.00

350.00

160.00

"

"

"

"

2.50

2.00

2.50 5.00

2.50

2.50

2.00

2.50 11.50

85.00

25.00

65.00

83.00

70.00

28.00

32.00

22.00 573.00

150.00 110.00 125.00

133.00

104.00

115.00

275.00

5.00

1.00

8.00

4.00

5.00

0.50

7.00

1.00

8.00

0.50

2.00

5.00

0.50

6.00

8.00

4.00

0.50

0.50

0.50

15.00

10.00

10.00 10.00

70.00

(0.50

0.50

4.50

1.00

1.00 0.50 8.00

1.00

1.00

1.00

2.00

52.00

37.00

35.00

13.00

70.00

50.00 30.00

11.00

60.00

47.00

10.00

27.00

50.00

248.00

130.00

1.00

1.00 1.00

6.00

1.00

1.00

2.00

1.00

1.00

40.00

15.00

75.00

50.00 53.00

12.00

12.00

40.00

55.00

60.00 35.00

65.00

10.00

28.00

255.00

135.00

1

80

79 80

80 81

81 81 81 81

82

83

81

83

80

82

82 82 82

83

84 84

84

85

84

84

"

"

"

"

:

10

7

3

14 17

5 10

11

15 15

12

20

10

8

15

10

17

15 22

21

31

32

20 21 कांकरकुईआ

भूमियाघाट

शाहपुर

सलगापुर

करपगाँव

खमरिया

कनवास

रामखेडी इमलिया

भिन्डवार

हथनापुर

चीकसा

बटेसरा

खंचारी मेहगवॉ

सिलेटी

विजनपुर

हिरदेपुर जेथारी

बघौरा

सलैया

बंदेसुर

देगवों

धमेटा सर्रा

24

22 23

27

30

21

26

31

34 35

20

40 25

32

18

28 29

33

36 37

41 17

19

38 39 467

मध्यप्रदेश राजपत्र,

दिनांक 31 जनवरी 2014

भाग 1 ]

मेरेगांव

मेरेगांव

मेरेगांव

मेरेगांव

मेरेगांव

मेरेगांव

पुरगवां

पुरगवां 0.40

0.50

3.00

0.50

4.00

3.50

1.00

1.00

0.50

5.00

0.50

0.60

6.00

4.00 4.00

40.00

2.50

38.00

20.00 23.00

34.00

17.00

36.00

25.50

13.00 "

"

"

"

"

44

"

"

"

"

" 2.50

6.50

2.10

3.00

2.50

1.00

2.00

26.50

18.00

22.00

14.00

38.00

90.00

53.00

54.00 14.00

80.00

35.00

71.00 11.50

124.00

33.00

30.00 30.00

116.00 0.50

4.00

4.50

0.50

1.00

3.00 3.00

6.00

0.50

2.00 3.00 4.00

1.00

1.00

9.00

3.00

3.00

10.00

10.00

3.00 1.00

8.00 8.00

1.00

5.00

0.60

1.00

7.00

2.50

1.00 1.00 0.50

15.00

4.50

6.00

10.00

54.00

35.00

24.00 15.00

35.00 33.00

25.00

12.00

12.00

14.00

50.00 1.00

1.00

1.00

6.00 8.00

1.00 1.00

2.00

0.50

17.00

45.00

10.00

7.00

12.00

60.00

6.00

16.00

26.00

36.00 35.00

15.00

26.00

13.00

15.00

66.00 70

85 85

85

70

70 70 70

72 72 72

70

72 68 69 69 71

71

71

71 71 65 66 75 76

13

..

19

34

33

20

33

20 16 15

20

21

19

20

16 21

22 17 15

25

18 18

15

22 20 15

20

ढोडोकेसला

बडियाघाट

मानखेडा समारिया

पिपरिया

उमरपानी

बेलखेड़ी

विलौनी

निघौरा

रायपानी

इमझिरी

सिंगोटा

बरमान

खुरसुरू

छीतापुर

खड़ई

कुसम्ही

बीतली बुधवारा रीछा

बम्होरी

लिंगा

ठुटी 44

43

45 46 47 48

52खामघाट

49

54

50 51

53

55 56

58

57

59

64

62

60 61

63

66

65बरांझ 468

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

पुरगवां

पुरगवां

पुरगवां

पुरगवां

पुरगवां

पुरगवां

पुरगवां

पुरगवां

पुरगवां पुरगवां

3.50

6.00

0.50

1.00

17.50

0.50

37.00

8.00

20.00

5.00

32.00

20.00

20.00

47.00

44.00

60.00

1996.80

"

"

"

"

2.50

2.00

2.00

35.50

57.21

40.00

61.00

35.00

25.00

68.00

41.00

160.00

146.00

177.00

160.00

162.21

5169.02

8.00 0.50 5.00

3.00 7.00

4.00 0.50

6.00

7.00

17.00

18.00

10.00

15.00

18.00 24.00

487.00

1.00

1.00

0.50

9.00

70.00 15.00

24.00

15.50

26.00

15.00

74.00

24.21

66.00

72.21

16.00

70.00

2241.02

1.00

1.00

1.00

75.00

18.00

17.00

27.00

20.00

16.00,

72.00

73.00

26.00

70.00 26.00

79.00

10.00

2441.00

76 76 76 76 67

78

67 68 78

78

20

67

10 11 13 14

16 18 19

21 19

11

22

17 15

20

20

20

10

13 12 20

बाम्हनवाडा

कल्यानपुर

टिकटोली

इमलिया

बांसखेड़ा

जमनिया

टेकापार

दुधवारा

पुरगवॉ

सीहोरा

मुड़िया

खुलरी

नारगी

पनारी

हर्रई

योग

69

67 68

73 74 75 76

70 71 72

77 78माल्हनवाड़ा

79

82

80 81 469

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 जनवरी 2014

भाग 1 ]

का नाम

क्रयकेन्द्र

2.50

1.00 2.00

1.50

1.50

1.00

6.00

2.00

10.00 92.50

12.00

25.00

10.00

18.00

पिराईहेतु

वर्ष2013.14में

उपलब्धगन्नाहे०मे.

"

"

"

"

50.00

उत्पादन

50टन प्रतिहे०

6.10

16.10 11.51

43.60

27.00

12.00

12.40

29.80

38.81 34.90

42.00

13.40

327.62

40.00

योग

गन्नाक्षेत्र हेक्टेयरमें

1.00

2.21

5.00

4.21

4.20

0.50

2.50

1.80

8.00

2.00

2.00

1.00

2.00

36.42

मड़ी

10-11में

7.60

3.30

9.90

2.10

5.40

4.20

8.40

14.60

10.80

19.50

12.80

21.60

14.00

134.20

जड़ी

11-12में

3.00

8.00

6.00

5.00

4.00

6.00

20.00

20.00

18.00

12.00

20.00

गन्नाफसलआच्छादितक्षेत्र

15.00

20.00

157.00

रोपा

12-13में

तहसील-नरसिंहपुर

8 8

9

8

7

7

18

18

16

29

17

प० ह० न०

गन्नाक्षेत्रआरक्षणहेतुग्रामोंकीसूची

"

"

का साधन

परिवहन

ट्रक,ट्रेक्टर

10

16

17

17

20

38

23 35

36 38

24

46

44

कारखाने

क्षेत्रकी

सेदूरी

योग

ग्रामकानाम

नयाखेडा

सिमरिया

नरसिंहपुर कुकवारा दुराजपुर

नंदवारा

डुडवारा

सागोनीकला

गरगटा

सागोनीखुर्द

बम्होरी

तिदेनी

देवरीकलॉ

12 13

10 11

4

9

6

3

5

7 8

2

1

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 31 January 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2014-01-31.05.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2014-01-31.05.Ordinary.