मध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 7 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2014- माघ 25 , शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2014
क्र. ई. - 1-421-2012-5- एक ( 1 ) श्री शैलेन्द्र सिंह , भाप्रसे (1988 ) , विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश , नई दिल्ली की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.
(2) उपरोक्तानुसार श्री शैलेन्द्र सिंह, भाप्रसे ( 1988 ) , विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश , नई दिल्ली की सेवाएं भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर सौंपे जाने के फस्वरूप विशेष आयुक्त (समन्वय ) मध्यप्रदेश , नई दिल्ली का प्रभार श्री आई . सी . पी. केसरी, भाप्रसे ( 1988 ) , आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अतिरिक्त रूप से , आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .
क्र. ई. - 5-898 - आयएएस - लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री राजेश बहुगुणा, आयएएस. , अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 27 जनवरी से 7 फरवरी 2014 तक , बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 जनवरी 2014 एवं 8 , 9 फरवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश बहुगुणा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री राजेश बहुगुणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश के जाने के पूर्व मिलता था.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014 .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश बहुगुणा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-922- आयएएस- लीव-5- एक . ( 1 ) श्री अजय कटेसरिया, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 4 से 12 फरवरी 2014 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कटेसरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री अजय कटेसरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कटेसरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2014
क्र. ई. - 5-410- आयएएस लीव- 5- एक . ( 1 ) श्री राकेश अग्रवाल, आयएएस. , संचालक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल को दिनांक 18 से 24 दिसम्बर 2013 तक, सात दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आर.सी.व्ही.पी नरोन्हा प्रशासन अकादमी , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री राकेश अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-479- आयएएस- लीव- 5- एक . ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल , आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रेदश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 19 से 22 फरवरी 2014 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 फरवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री प्रभांशु कमल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती सलीना सिंह, भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
[ भाग 1 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग , संसदीय कार्य, जनशिकायत निवारण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभांशु कमल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री प्रभांशु कमल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पशुपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सलीना सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-594- आयएएस - लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रमोद अग्रवाल , आयएएस . , को दिनांक 23 जनवरी से 1 फरवरी 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाशकाल में श्री प्रमोद अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
क्र. ई. - 5-612 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री मनु श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रबंध संचालक, एम. पी . पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 17 से 24 फरवरी 2014 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, एम. पी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री मनु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
क्र. ई. - 5-808 - आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री राजेन्द्र शर्मा , आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 17 से 26 फरवरी 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15, 16 फरवरी 2014 एवं 27 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2014
क्र. ई. - 1-30-2014-5- एक ( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष के आधार पर 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी , 2014 से भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 3 ( 1 ) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान-पे- बैण्ड (रुपये 15600-39100 + 7600 ) स्वीकृत किया जाता है :-
क्रमांक
अधिकारी का नाम
(2)
श्री राहुल जैन
श्रीमती जी. व्ही. रश्मि
(1) 1 2 3
श्री संजीव सिंह
उपरोक्त भाप्रसे, अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड- Non-Functional Grade) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि वर्ष 2014 में मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज- III कार्यक्रम में इन्हें अनिवार्यतः भाग लेना होगा.
क्र. ई. 1-24-2014-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
नवीन पदस्थापना खाना ( 3 ) में क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(2)
(3)
अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया. (4) (1)
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त.
1 श्री संजीव कुमार झा ( 1996 ) , सचिव , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का अतिरिक्त प्रभार.
2. श्रीमती मधु खरे ( 1997 ) , वि. क. अ.-सह- सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.
सचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार.
3. श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता (1998 ) , कलेक्टर, पन्ना.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, जल संसाधन विभाग , संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी ) तथा मिशन संचालक, शूक्ष्म सिंचाई एवं कृषि मिशन.
अपर सचिव,
प्रबंध संचालक,
म . प्र. शासन .
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल.
4. श्री संतोष मिश्रा ( 1999 ) , संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण विभाग.
लोक सेवा आयोग , इन्दौर.
5. श्री मनोहर लाल दुबे ( 2000 ) , सचिव, कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथा डी. एम. आई . एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग.
उप सचिव,
संचालक ,
म. प्र . शासन .
6. डॉ. संजय गोयल ( 2003 ) , कलेक्टर , अशोक नगर. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं हौम्योपैथी का अतिरिक्त प्रभार.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(1)
(2)
(3)
(4) 7. श्री नरेश पाल कुमार ( 2003 ) , कलेक्टर, नरसिंहपुर. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
8. श्री निसार अहमद ( 2003 ) , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
सचिव , उप सचिव, अल्पसंख्यक आयोग तथा म. प्र. शासन. सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार.
संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, भोपाल.
9. श्री शिव नारायण सिंह चौहान (2003), मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल.
कलेक्टर, पन्ना
10. श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा (2003) , संयुक्त परिवहन आयुक्त, ग्वालियर.
कलेक्टर, अशोक नगर.
11. श्री राजाभैया प्रजापति (2003) , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग .
मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल.
12. श्रीमती अलका श्रीवास्तव (2004), अपर कलेक्टर, उमरिया.
13. श्री संजीव सिंह (2005 ) , कलेक्टर, नरसिंहपुर.
संचालक, कौशल विकास , जबलपुर.
(2) उपरोक्तानुसार श्री संजीव कुमार झा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रविन्द्र कुमार पस्तौर, भाप्रसे ( 1992 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्तकेवल सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(3 ) श्रीमती रेनूतिवारी , भाप्रसे ( 2000 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा नियंत्रक, शासन , मुद्रण एवं लेखन सामग्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(4 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती मधु खरे द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. के. चतुर्वेदी, भाप्रसे ( 1987 ) , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख राजस्व आयुक्तकेवल प्रमुख राजस्व आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) उपरोक्तानुसार श्री संतोष मिश्रा द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी , विपणन संघ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवशेखर
[ भाग 1 शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी , विपणन संघ केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
( 6 ) श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे ( 1997 ) , आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा सचिव , मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथा डी. एम . आई. का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(7 ) उपरोक्तानुसार श्री शिवनारायण सिंह चौहान द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री उमाकांत उमराव , भाप्रसे ( 1996 ) , आयुक्त अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं केवल आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
क्र. ई. 1-37-2014-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. , के अधिकारियों को प्रमुख सचिव वेतनमान [रुपये 67,000 ( 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि) -79,000/- ] में पदोन्नत करते हुए, इस आदेश के जारी होने की दिनांक से उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
नवीन पदस्थापना
क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
(3)
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया. (4)
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.
1 श्री अशोक कुमार बर्णवाल (1991) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.
2 श्री प्रमोद अग्रवाल ( 1991 ) , पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत.
प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग .
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन .
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.
3 श्री मनु श्रीवास्तव ( 1991 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.
4 श्री सतीश चन्द्र मिश्र ( 1991 ) ,
सचिव ( समन्वय ) , मुख्य
सचिव, कार्यालय तथा प्रबंध
संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य-
प्रमुख सचिव ( समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक पुस्तक निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) निगम ( अतिरिक्त प्रभार) .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(4) (1)
(2)
(3)
प्रमुख सचिव,
वि.क.अ. - सह- आयुक्त,
पिछड़ा वर्ग कल्याण. मध्यप्रदेश शासन..
5 श्री विश्वमोहन उपाध्याय ( 1991 ) , आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण.
प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.
6 श्री एम . के. वाष्र्णेय ( 1991 ) , आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी.
वि.क.अ. सह- कमिश्नर प्रमुख सचिव , म. प्र. शासन.
नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद.
7 श्री अरूण तिवारी ( 1991 ) , कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद.
प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, जल निगम मर्यादित, (अतिरिक्त प्रभार ) .
8 श्री एस. के. मिश्रा ( 1991 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, (अतिरिक्त प्रभार).
प्रमुख सचिव. म. प्र . शासन.
9 श्रीमती सुधा चौधरी ( 1991 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , दुग्ध महासंघ .
मध्यप्रदेश दुग्धमहासंघ. प्रबंध संचालक,
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री एम. के. वाष्र्णेय , भाप्रसे ( 1991 ) , द्वारा श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय तिर्की , भाप्रसे (1987 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं श्रम विभाग , केवल श्रम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.
गृह विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2014
क्र. एफ-1 ( ए) 78-01- ब-2- दो. श्री एम. के. मुद्गल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( शिकायत ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 21 से 31 दिसम्बर 2013 तक कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) एम. के. मुद्गल, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( शिकायत ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 20 से 25 जनवरी 2014 तक छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 18, 19 एवं 26 जनवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में सपत्नीक गृह नगर " पटियाला " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-
1. श्री एम. के. मुद्गल स्वयं 2. श्रीमती रीता मुद्गल पत्नी
509 (3 ) उक्त यात्रा हेतु श्री एम. के. मुद्गल , भापुसे , को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
(4) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आर. एस . प्रजापति, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) एवं सुश्री इमरीन शाह, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
( 5 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. मुद्गल , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, ( शिकायत) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(6 ) श्री एम. के. मुद्गल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक , (शिकायत ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(7 ) अवकाशकाल में श्री एम . के. मुद्गल , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम . के. मुद्गल, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 272-86- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2013 श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2013 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत् खण्ड 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में सपरिवार केरल " लक्ष्यद्वीप " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की गई है .
(2 ) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश को संशोधित करते हुए श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 जनवरी से 1 फरवरी 2014 तक ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 2 फरवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए खण्ड 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में सपरिवार केरल , " लक्ष्यद्वीप " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2013 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव.
510
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2014
क्र. एफ- 9-2-2006 - अट्ठावन.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अर्टिकल्स 74 ( ए ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निगम के संचालक मण्डल में निम्नानुसार अधिकारियों को सदस्य मनोनित किया जाता है:-
1. डॉ. राजेश राजौरा , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय.
2. श्रीमती कंचन जैन , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग , मंत्रालय.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.
विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 3 फरवरी 2014
फा.क्र. 17 (ई ) 8- इक्कीस ब ( एक)- 2014.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से श्री के. डी. खान, सदस्य उच्च न्यायिक सेवा , वर्तमान में विधि परामर्शी/ प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग , भोपाल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम , 1976 का नियम 42( 1 ) ( ए) के अन्तर्गत उपबंधित एक माह के नोटिस से छूट प्रदान करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करता है, साथ ही अधिसूचना क्र. 58 , दिनांक 30 जनवरी 2014 द्वारा श्री के. डी. खान को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप उन्हें उस दिनांक से सेवानिवृत्त माना जावेगा जिस दिनांक को वे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण करेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल वर्मा, सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला हरदा, मध्यप्रदेश
हरदा, दिनांक 13 जनवरी 2014
क्र. 434- स्था. - 2014.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम- 3-2-1999- एक-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक चार के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला हरदा में वर्ष 2014 के लिए निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैं:-
दिन
क्रमांक
दिनांक
(2)
(3)
(1)
21 मार्च 2014
1
शुक्रवार
2
सोमवार
11 अगस्त 2014
3
शुक्रवार
24 अक्टूबर 2014
2. यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा.
त्यौहार का नाम जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है (4)
रंग पंचमी
कजलियां ( रक्षाबंधन का दूसरा दिन ) अन्नकूट ( दीपावली का दूसरा दिन )
रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश
झाबुआ, दिनांक 16 जनवरी 2014
क्र. 459--व.लि. - 1-2014.- सामान्य पुस्तक के परिपत्र 2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना एफ 3-2-1999- एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 511
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
मैं, जयश्री कियावत , कलेक्टर, जिला झाबुआ वर्ष 2014 के लिए सम्पूर्ण जिला झाबुआ की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करती हूं:-
जिला
पर्व अथवा त्यौहार क्र.
(3) (2)
(1)
1
गणेश चतुर्थी
1 .
झाबुआ सम्पूर्ण जिला
2
नवरात्र प्रारम्भ ( घट स्थापना)
2.
3
3. दीपावली का दूसरा दिन ( पड़वा )
दिन
दिनांक
सम्पूर्ण विवरण
(5)
(6) (4)
29-8-2014
शुक्रवार संपूर्ण जिला
" 25-9-2014
गुरुवार
_"_ 24-10-2014
शुक्रवार
यह स्थानीय अवकाश कोषालय/ उप कोषालय तथा बैंकों के लिए प्रभावशील नहीं रहेगा.
टीप.- ( 1 )
(2 ) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएं नियत हैं. इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा . परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेगी .
जयश्री कियावत, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , सीहोर, मध्यप्रदेश
सीहोर, दिनांक 31 जनवरी 2014
क्र. क्यू. मण्डी निर्वा.-13.- मैं, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला सीहोर, एतद्वारा सूचित करता हूं कि मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) के खण्ड (ङ) , ( च ) , ( ज ) , ( झ ) , ( ञ ) के अनुसरण में , जिला सीहोर अन्तर्गत निम्न तालिका में वर्णित जिला सीहोर की कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये तालिका के अनुसार प्रतिनिधियों का नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-
तालिका
मण्डी समिति का
विभाग/ संस्था का नाम क्रमांक व नाम
(1)
(2)
03-सीहोर
सहकारी विपणन समिति मर्यादित , सीहोर 03-सीहोर
कृषि विभाग
03-सीहोर
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर.
03-सीहोर
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित , सीहोर.
03-सीहोर
जिला पंचायत, सीहोर
04-आष्टा
आष्टा सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, आष्टा.
04-आष्टा
कृषिविभाग
पता
नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि
का नाम
(4)
(3)
श्री तुलसीराम आ. रामरतन
निवासी ग्राम चंदेरी , तह. व जिला सीहोर.
विकासखण्ड कार्यालय, सीहोर.
श्री ए. के. शुक्ला, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी.
श्री रमेश आत्मज हीरालाल सक्सेना, संचालक.
ग्राम बरखेड़ा हसन , तह. श्यामपुर, जिला सीहोर.
ग्राम तकीपुर
श्रीमती राजकली बाई/ कमल सिंह, संचालक.
श्रीमती कोमल बाई पति अर्जुनसिंह , सदस्य, जिला पंचायत.
नि. ग्राम व पो . हीरापुर, तहसील सीहोर.
नि. ग्राम पटाड़ा चौहान , तहसील आष्टा .
श्री कृपालसिंह ठाकुर आ. नरवत सिंह.
विकासखण्ड, आष्टा श्री आर. के. वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी .
512
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(4)
(3)
(2)
(1)
04-आष्टा
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , सीहोर श्री राधेश्याम कासन्या, संचालक संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सीहोर.
ग्राम हकीमाबाद 04-आष्टा
भेरू सिंह परमार. श्री देवीसिंह परमार/
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर.
जनपद पंचायत आष्टा जिला पंचायत सीहोर
04-आष्टा
श्री महेश करमोदिया, सदस्य, जनपद पंचायत आष्टा.
विकासखण्ड, नसरुल्लागंज 05- नसरुल्लागंज कृषि विभाग
श्री एल. एन. विश्वकर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी .
05- नसरुल्लागंज
श्री रवि मालवीय, संचालक.
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , सीहोर.
संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सीहोर.
नसरुल्लागंज 05- नसरुल्लागंज
श्री राजेश पंवार/ चेतराम पंवार, संचालक.
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर.
ग्राम व पो. चींच जिला पंचायत सीहोर
05- नसरुल्लागंज
श्री महेश पंवार, उपाध्यक्ष , जनपद पंचायत , नसरुल्लागंज.
इछावर 06- इछावर
सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, इछावर श्री अभय कुमार मेहता आ. महेन्द्र कुमार मेहता.
विकासखण्ड इछावर 06- इछावर
कृषि विभाग
श्री सलीम मलिक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी.
06- इछावर
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , सीहोर श्री बाबूलाल जाट, संचालक
आबिदाबाद 06- इछावर
श्री गोपीलाल/ परसादी, संचालक.
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर
जिला पंचायत सीहोर
06- इछावर
श्री हुकूमसिंह वर्मा , सदस्य, जिला पंचायत .
ग्राम नांगली, पो. नरसिंहखेड़ा, तह. इछावर .
श्री बलवीर सिंह आ. श्री किशन
सहकारी विपणन समिति मर्यादित, सीहोर
07-श्यामपुर
नि. ग्राम पाडलिया, तह. श्यामपुर .
श्यामपुर 07-श्यामपुर कृषिविभाग
श्री ओ . पी. चिनगानियां, कृषि विकास अधिकारी.
श्री लखनलाल मेवाड़ा, संचालक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , सीहोर
07- श्यामपुर
श्यामपुर 07-श्यामपुर
श्री लक्ष्मीनारायण पाटीदार/ बापूलाल
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर.
जिला पंचायत सीहोर
ग्राम बरखेड़ा हसन 07-श्यामपुर
श्री देवेन्द्र सक्सेना, सदस्य, जनपद पंचायत, सीहोर.
विकासखण्ड बुधनी 08- रेहटी
कृषि विभाग
श्री धनन्जय शर्मा , वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी .
08- रेहटी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , सीहोर श्री रामनारायण साहू, संचालक
शाहगंज 08-रेहटी
श्री रमाकांत भार्गव/ रघुवीर प्रसाद
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित , सीहोर.
513
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(4) (2)
(3)
(1)
08- रेहटी
जिला पंचायत सीहोर
श्री आशाराम यादव , सदस्य, जिला पंचायत.
ग्राम व पो. सेमरी , तहसील रेहटी. 09- बकतरा
सहकारी विपणन समिति मर्यादित, शाहगंज श्री मेहन्द्र कुमार शर्मा आ. श्री कामता प्रसाद शर्मा.
मुकाम पोस्ट शाहगंज तह. बुधनी.
बकतरा 09- बकतरा
कृषि विभाग
श्री जे. एस. मीना, कृषि विकास अधिकारी , डोबी.
शाहगंज 09- बकतरा
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर श्री रमाकांत भार्गव , संचालक
रेहटी
09- बकतरा
श्री रामनारायण साहू/ नाथूराम , संचालक.
जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर .
ग्राम पोस्ट बकतरा तह.
जिला पंचायत सीहोर
09- बकतरा
श्री धर्मेन्द्रसिंह चौहान, अध्यक्ष , जिला पंचायत.
बुधनी. 242-जावर
नि. मेहतवाड़ा, तह . जावर आष्टा सहकारी विपणन संस्था मर्यादित , आष्टा श्री मोहन बाबू शर्मा पिता मोती लाल शर्मा.
जावर 242-जावर
कृषि विभाग
श्री एस . एस. इटावदिया, कृषि विकास अधिकारी.
242-जावर
श्री देवकरण/ चुन्नी लाल, संचालक ग्राम सिद्दीकगंज जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , सीहोर
श्री सालगराम/ छिता
242-जावर
ग्राम गुराडियावर्मा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर.
जिला पंचायत सीहोर
242-जावर
ग्राम खजुरिया जावर
श्रीमती अकिलाबाई पत्नी कल्याणसिंह, सरपंच ग्राम पंचायत खजुरिया.
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश
सिंगरौली, दिनांक 25 जनवरी 2014
क्र. 185- सामान्य. - 2014.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-4-2013 - एक-4 , दिनांक 8 अक्टूबर 2013 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग - दो के अनुक्रमांक 4 के नियम 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2014 में सिंगरौली जिले के लिए निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं: -
दिनांक
क्रमांक
(3)
दिन (4) त्यौहार का नाम (2)
(1)
मंगलवार
04-02-2014
बसंत पंचमी
1
-मंगलवार
23-09-2014
2
प्राणनाथ जयंती/सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या
24-10-2014
3
शुक्रवार दीपावली का दूसरा दिन
उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागारों/ उप कोषागारों एवं बैंकों को छोड़कर जिले में स्थित शेष सभी शासकीय कार्यालयों/ संस्थाओं में लागू होंगे .
एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर.
[ भाग 1 514
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा, मध्यप्रदेश
विदिशा, दिनांक 3 फरवरी 2014
क्र. 244-जे.सी. -1- कलेक्टर - विदिशा-2014.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक 2 ) की धारा 2 के खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ - 2- ( क )-15-99- बी-3- दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ - 2- ( क) -9- 08-बी- 3 -दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, समिति की बैठक दिनांक 27 जनवरी 2014 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए, राज्य शासन, द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए थाना देहात गंजबासौदा की स्थापना मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से : - (एक) नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के ) कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते है.
(दो) सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:-
सारणी
स्थानीय क्षेत्र
पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित )
जिसमें से सम्मिलित किया गया है. (3) ग्राम/ मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/ वार्ड क्रमांक (2)
पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें से अपवर्जित किया गया है (1)
ग्राम/ मोहल्ले का नाम
बन्दोबस्त नं.
स. क्र.
पुलिस थाना देहात गंजबासौदा पुलिस थाना गंजबासौदा
1
ईमलिया
खिरिया
2
3
जुगयाई
4
सिरावदा
खडाखेडी
5
6
वत्तीसा
7
सुनारी
8
मुरादपुर
छीपनी
9
10
ठर्रका
11
विस्कावली
12
हथोडा
13
कुल्हार
14
समदपुर
15
उदयपुर
16
वेहटा
17
साहवा
18
टीकोद
19
बरेठ
20
कंजना
21
छोटा सिरावदा
22
राउखेडी
23
बडवासा
24
झिलीपुर 515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
भाटनी
25
पुलिस थाना देहात गंजबासौदा पुलिस थाना गंजबासौदा
26 आकाडोडा
कथरी
27
28
तवक्वकलपुर
29 छुलेटा
30
वर्घरू
31 वूचाखेडी
32
रवरयाई
33
काजी किर्रादा
34 पुरवाई चक्क
35 फतेपुर
36
डिडोली
37 खुरसेनी
38
हरीपुर
गंज
39
40
रजोदा टपरिया
41
वैदन खेडी
42 नसीदपुर
43 चौरावर
44
पौनिया
45
भडिया
46
सिरावदा वडा
47
वार्ड क्र. 22
जैल रोड
वार्ड क्र. 17
48 राजेन्द्र नगर
वार्ड क्र. 17
49
पठार पुरा
50
वार्ड क्र. 16
सदर बाजार
वार्ड क्र. 16
51 मिर्जापुर
52 नामदेव कालोनी
वार्ड क्र. 15
पंचमा रोड
वार्ड क्र. 18
53
वार्ड क्र. 17
54
गांधी चौक
वार्ड क्र. 22
55 चूडी मोहल्ला
वार्ड क्र. 24
56
वूडापुरा
57
वार्ड क्र. 23
सिरोंज चौराहा
58
वार्ड क्र. 21
तिरंगा चौक
वार्ड क्र. 21
59 ईदगाह रोड
वार्ड क्र. 17
60
पण्डापुरा
वार्ड क्र. 17
61
सिख मोहल्ला 516
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(3)
(2)
(1)
1
नरोदा
पुलिस थाना देहात गंजबासौदा पुलिस थान त्यौदा
2
वेरखेडी
3
वरोदिया
4 दाउद बासौदा
5
लहदरा
6
मुआरा
7 देवीपुर
8 सनाई
9
पिपरिया जाजोन
10 मिरगावली
11
मुआरा जागीर
12
वावली
13
वॉगची
14
किशनोदा
15
ढिमरोली
16
पिपरिया जाफरावाद
17
सत्ताखेडी
लमन्या
18
19 औरंगपुर
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
विदिशा , दिनांक 3 फरवरी 2014
क्र. 244-जे.सी. - 1- कलेक्टर- विदिशा-14.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 244-जे.सी. -1- विदिशा-2014 , दिनांक 3 फरवरी 2014 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकरण से प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
Vidisha , the 3rd February 2014
No. 244 - J.C. - 1 - Collector- Vidisha- 2014.-In exercise of the powers conferred by clause ( s) Section 2 of the code of Criminal procedure ; 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department order number F- 2 (K) 15-99 - B - 3 - two , dated 11th October 2004 and number F - 2 ( K) 9-08- B - 3 - two , dated 30th July 2010 in compliunace with decisions taken by the power conferred to Committee of the District Collector/ SP/DPO . in metting Dated 27th January 2014 in partial modification of the previous notfication in the specified local areas comprised in respective Police Station mentioned in the Table below the State Government hereby Notifies Police Station Dehat Ganjbasoda Comprsining the areas specified below with effect from date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette:-
(1) Exclude from the Police Station mentioned in column ( 1 ) of the Table below the local areas specifed in column (2) there of and .
517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(2) Includes the local areas specified in column ( 2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3 ) of the said Table :-
TABLE
Local Area
Name of Villages , and Settlement No. Ward No.
(2)
Name of Police Station ( with Tehsil and Distt . ) from which included (3) Name of Police Station ( with Tehsil and Distt .) from which exciuded (1)
Settlement No.
S. No. Name of Villages ,
Police Station Dehat Ganjbasoda Police Station Ganjbasoda .
1
Imaliya
2
Khairiya
3
Jugyai
4
Sirawda
Khadakedi
5
6
Battisa
Sunari
7
8
Muradpur
9
Chipani
Tharka
10
11
Viskawali
12
Hathoda
13
Kulhar
14
Samadpur
15
Udaypur
Behata
16
17
Sahava
Tikod
18
Baretha
19
20
Kanjana
21
Chhota Siravda
22
Raukhedi
23
Badwasa
24
Jhilipur
25
Bhatni
26
Akadoda
Kathari
27
28
Twakkalpur
29
Chhuleta
30
Vagharru
31
Buchhakhedi
32
Ravaryai
33
Kajikiroda
Purwai Chakka
34
35
Fatepur
36
Didoli
37
Khurseni [ भाग 1 518
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
(3) (1)
38
Haripur
39
Police Station Dehat Ganjbasoda
Ganj
Police Station Ganjbasoda.
40
Rajoda Tapariya
Vedankhedi
41
42
Nasidpur
Chorawar
43
44
Poniya
45
Madiya
46
Siravda Bada
Ward No. 22
47
Jail Road
Ward No. 17
48
Rajendra Nagar
Pathar Pura
Ward No. 17
49
Ward No. 16
50
Sadar Bazar
Ward No. 16
51
Mirja Pur
Ward No. 15
52
Namdev Colony
Ward No. 18
53
Panchma Road
Ward No. 17
54
Gandhi Chok
Ward No. 22
55
Chudi Mohalla
Ward No. 24
56
Budapura
Ward No. 23
57
Sironj Choraha
Ward No. 21
58
Tiranga Chok
Ward No. 21
59
Iedgaha Road
Ward No. 17
60
Panda pura
Ward No. 17
61
Sikha Mohalla
Police Station Dehat 1
Naroda
Police Station Teonda
2
Verkhedi
Ganjbasoda 3
Barodiya
4
Daud Basoda
5
Lehadara
6
Muwara
7
Devipur
8
Sanai
9
Pipariya Jajon
10
Mirgawali
11
Muwara Jageer
Vavali
12
13
Bagchi
14
Kishanoda
Dhimroli
15
16
Pipariya Jafarawda
Sattakhedi
17
18
Lamaniya
19
Orangpur
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , M. B. OJHA , Collector & Ex- officio Dy. Secy .
519
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम , दिनांक 11 दिसम्बर 2013
क्र. 5563 - भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 37-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(6)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
हरथली
रतलाम
रतलाम
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन
निजी 09.650 शास . 00.130 योग : 09.780
निर्माण ( परियोजना ) हेतु.
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण) उत्तर - पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान)
(2 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी , उपखंड रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 30 दिसम्बर 2013
प्र. क्र. 002- अ-82 वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
(4)
(5)
(3)
(2) पन्ना
(1) पन्ना
इटवांखास
अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु. सिरस्वाहा तालाब योजना
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
निजी 253.423 शासकीय 28.839 योग : 282.261
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
520
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सिवनी , दिनांक 22 जनवरी 2014
प्र. क्र. 642 - जि.भू.अ. - 2013- संशोधन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984. ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (1)
(2)
घंसौर
0.32 सिवनी
मेहता
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
मार्ग निर्माण का उन्नयन कार्य संबंधी प्रबंधक, म.प्र. रोड डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
सिवनी , दिनांक 31 जनवरी 2014
प्र. क्र. 900 - जि.भू.अ. - 2014- संशोधन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.30 सिवनी लखनादौन सालीवाड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
जलाशय निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , सिवनी.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , लखनादौन , जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
521
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 24 जनवरी 2014
भू-अर्जन प्र. क्र. 03-अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
लगभग क्षेत्रफल (4)
जिला (1)
तहसील (2)
नगर/ग्राम (3)
देवलामाफी
खण्डवा पुनासा
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि. , खण्डवा.
आबादी भूमि कुल क्षेत्रफल 885.61 वर्गमीटर भूमि पर स्थित 2 मकान कुल निर्मित क्षेत्रफल 527.38 वर्गमीटर.
म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधि- ग्रहित की गई है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पुनासा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल ) दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि. दोंगालिया, जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी, दिनांक 27 जनवरी 2014
क्र. 987 - भू- अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र.
तहसील/ तालुका
अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं. (हेक्टर में)
(7)
(6)
(4)
(1)
(2)
(3)
(5)
0.03
नावली
पिछोर
शिवपुरी
0.01
0.03
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शिवपुरी जिला शिवपुरी, म.प्र.
0.06
महुअर मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की उप शाखा क्र. 1 की सब- शाखा क्र. 1 के निर्माण कार्य हेतु.
0.04
450 455 491 492 494/1 522
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(4)
(5) (1)
(2)
(3)
0.03
495/1
496
(7)
(6)
0.02
योग : 0.22
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 980 - भू- अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुका
अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.
अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र. (हेक्टर में)
(5)
(3)
(4) (2)
(1)
22
0.10
तिंधारी
पिछोर
शिवपुरी
23
0.16
0.22
24
775
0.04
0.06
814
833
0.30
0.09
834/2
0.09
835
837
0.04
838/1
0.03
0.05
839
840
0.24
0.11
841
879
0.01
0.14
880
0.07
961
योग : 1.75
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, शिवपुरी जिला शिवपुरी , म.प्र.
महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की टेल माईनर की सब- शाखा क्र. 1 के निर्माण कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
डिण्डौरी , दिनांक 28 जनवरी 2014
भू-अर्जन प्र. क्र. 1-अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 523
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
ग्राम
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
6.066
डिण्डौरी बजाग गोरखपुर रैयत
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , डिण्डौरी .
अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना , डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 3 - अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
(1)
रहंगी रैयत
बजाग
9.074
डिण्डौरी
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , डिण्डौरी.
अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना, डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
भू-अर्जन प्र. क्र. 5 - अ-82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(3)
(2)
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4)
(1)
38.35
बजाग
डिण्डौरी
बम्हनी उर्फ धवाडोंगरी
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , डिण्डौरी.
अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
524
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना, डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भू- अर्जन प्र . क्र. 6 - अ - 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(6) (3)
(5)
(4)
(2)
(1)
डिण्डौरी
20.850
बजाग
पाटनगढ़ माल
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी .
अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना, डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 7 -अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(6)
(4)
(5)
(3)
(2)
6.460
(1) डिण्डौरी बजाग मूसामण्डी माल
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी.
अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना, डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र . क्र. 8 -अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(3)
(2)
(4)
(1)
32.461
डिण्डौरी बजाग मूसामण्डीरैयत
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी .
अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना, डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भू- अर्जन प्र. क्र. 9 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(5)
(6)
(4)
(1)
(2)
(3)
10.390
डिण्डौरी बजाग भलखोह रैयत
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी .
अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना , डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र . क्र. 10-अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(5)
(6) (2)
(4)
(3)
(1)
5.660
डिण्डौरी बजाग सुनपुरी रैयत
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , डिण्डौरी.
अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु .
526
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना, डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
भू-अर्जन प्र. क्र. 11-अ-82-2013-14.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(5)
(6) (2)
(4)
(1)
(3)
30.473
डिण्डौरी बजाग पाटन रैयत
कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , डिण्डौरी .
अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना, डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
डिण्डौरी , दिनांक 5 फरवरी 2014
क्र. भू- अर्जन- 21 -अ- 82-2013-14-766.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
नगर/ग्राम
सर्वे नम्बर
धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ तालुका
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(7)
(5)
(6)
(2)
(3)
(4)
(1)
डिण्डौरी
59
3.750
डिण्डौरी
3.080
60
खाल्हे भवरखण्डी
भवरखण्डी जलाशय शीर्ष कार्य.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
0.300
61
1.003
63
2.034
64
39
1.980
4.010
37
65
0.079
1.048
68
73
0.300 527
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(7)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2) (3)
0.200
72
0.750
71
0.630
70
0.350
29
30
2.350
28
0.850
25
0.095
23
0.039
35
0.420
0.410
36
1.980
39
40
0.045
1.041
48
49
1.080
1.065
50
17
2.079
18
0.920
45
1.250
43
2.013
0.400
41
0.950
34/1
0.400
34/2
6
1.880
5
1.680
0.450
8
1.430
3
51
0.160
1.530
53
55
0.660
0.028
54
57
0.072
58
1.054
67/1
1.000
2.470
67/2
88
0.740
0.085
89
56
0.091
46
0.620
योग : 50.851
3.588
62,2,38,66 ,
शासकीय भूमि
69,24,21,31 ,
32,33,44,47,
7,52.
कुल योग : 54.439
2. भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
528
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
क्र. भू-अर्जन- 22- अ-82-2013-14-767.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सर्वे नम्बर
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुका
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.100
डिण्डौरी नेवसा
डिण्डौरी
0.050
0.300
291 218 271 155 159 0.020 योग : 0.860 शासकीय भूमि 153.00 0.042 कुल योग : 0.902
(7)
(6)
0.390
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
गोयरा जलाशय बायीं तट नहर एवं वेस्ट वियर.
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन- 23-अ- 82-2013-14-768 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
सर्वे नम्बर जिला तहसील/ तालुका
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(4) (2)
(3)
(1)
डिण्डौरी
गोयरा
डिण्डौरी
204 203
(5)
(7)
(6)
0.100
0.360
गोयरा जलाशय शीर्ष कार्य एवं दांयी व बांयी तट नहर.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .
योग : 0.460
शासकीय भूमि : 0.000
कुल योग : 0.460
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र. भू-अर्जन-24-अ-82-11-12-769.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) 529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सर्वे नम्बर
नगर/ग्राम
जिला तहसील/ तालुका
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(5) (2) (3)
(4) (1)
डिण्डौरी
गोपालपुर,
डिण्डौरी
निजी भूमि- ( शीर्ष कार्य )
177
0.360
प.ह.नं. 46/22 रा.नि.मं. डिण्डौरी .
0.230
179
45
0.210
180
0.380
0.330
184
0.230
176
0.400
182
0.260
175
0.080
299
293/14
0.140
0.150
293/15
293/16
0.380
293/17
0.650
293/3
0.070
3.870
योग निजी भूमि :
शासकीय भूमि
47,181,183 ,
1.860
187,178,298
5.730
कुल योग भूमि :
(7)
(6)
गोपालपुर जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
भूमि का नक्शा भू -अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. भू- अर्जन- 25-अ-82-2013-14-770.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
सर्वे नम्बर जिला तहसील/ तालुका
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टर में)
(4)
(5) (2)
(1)
(3) पडरिया मा
डिण्डौरी डिण्डौरी
303 301
0.640 0.100 (6)
(7)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.
गोपालपुर जलाशय बांयी एवं दांयी तट नहर.
530
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(4)
(5) (2)
(3)
(1)
300
0.120
0.020
297
298/3
0.060
0.050
255/2
298/1
0.120
0.030
595
0.080
59
(7)
(6)
योग : 1.220
शासकीय भूमि
302.00
0.110
कुल योग : 1.330
भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , छवि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2014
क्र. 01 - अ - 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) (2)
(3)
1.086 बैरसिया
भोपाल
बेरखेड़ी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) की निरीक्षण , कलेक्टर, भोपाल/ भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 02- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त 531
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
0.470
बैरसिया
बन्दरुआ
भोपाल
संजय सागर ( बाह) मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा.
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , भोपाल / भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, बैरसिया के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उज्जैन, दिनांक 31 दिसम्बर 2013
क्र. क्यू- भूमि संपादन- 2013-558 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
(3)
(4)
(1) (2)
भदेडमयचक
उज्जैन
घट्टिया
भू-अर्जन अधिकारी ,
घट्टिया
कुल किता-02 कुल रकबा 0.292
सिहस्थ 2016 के कार्य योजना के अन्तर्गत ग्राम भदेडमयचक में क्षिप्रा नदी के पश्चिम ( बायें ) तट पर मंगलनाथ पुल के पहले घाट का निर्माण कार्य लम्बाई 100 मीटर हेतु अशासकीय भूमि के भू- अर्जन प्रस्ताव बाबत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया में देखा जा सकता है.
532
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
क्र. क्यू- भूमि संपादन- 2013-559.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (1) (2)
(3)
भदेडमय चक
उज्जैन घट्टिया
कुल किता-01 कुल रकबा 0.039
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया सिहस्थ 2016 के कार्य योजना के अन्तर्गत ग्राम भदेडमय चक में क्षिप्रा नदी के पश्चिम ( बायें ) तट पर सिद्धवट घाट के अपस्ट्रीम में घाट का निर्माण कार्य लम्बाई 50 मीटर हेतु अशासकीय भूमि के भू-अर्जन प्रस्ताव बाबत्.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 25 जनवरी 2014
क्र. 148 - भू- अर्जन- रीडर- 1-2014- प्र. क्र. 02-अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण , पुनर्वास और पुनस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
भूमि का विवरण
तहसील ग्राम का नाम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) (1)
0.92 अलीराजपुर अलीराजपुर चिचलगुड़ा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
छोटा उदयपुर - धार हेतु रेलवे लाईन.
डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण) वेस्टर्न रेलवे , ( बड़ौदा) .
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
533
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
क्र. 150 - भू-अर्जन-रीडर -1-2014- प्र. क्र. 03-अ-82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण , पुनर्वास और पुनस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-
भूमि का विवरण ग्राम का नाम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(2)
(1)
(4)
2.40 अलीराजपुर
अलीराजपुर
भयडीया की चौकी.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
छोटा उदयपुर - धार हेतु रेलवे लाईन.
डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे , ( बड़ौदा ) .
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 152 - भू- अर्जन-रीडर- 1-2014 - प्र. क्र. 01-अ-82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -
जिला तहसील
भूमि का विवरण ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )
(3)
(2)
(4) (1)
0.64
थाना सेमली
अलीराजपुर
अलीराजपुर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
छोटा उदयपुर- धार हेतु रेलवे लाईन.
डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण) वेस्टर्न रेलवे , ( बड़ौदा ) .
भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
534
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013
क्र. एफ 587 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ ग्राम- हिनौता गजगौना
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.763 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नंबर
(हे. में )
(2)
(1)
0.052
760
0.021
761
0.005
759
0.075
646/1
0.052
646/2
0.115
645
0.105
647/2
0.005
648/2
0.127
652
0.005
663
703
0.070
0.005
701
0.005
698
0.037
664
0.049
696/1
0.010
697
0.063
696/2
0.062
696/3
0.100
687
0.063
685/2
0.005
684/2
0.060
844/687
(2)
(1)
683
0.130
847/683
0.010
0.042
500
0.005
560
563
0.012
0.150
499
501
0.040
0.032
504
506
0.052
0.045
386/2
505/1
0.023
0.020
506/2
0.031
386/1
0.010
388
0.045
389
0.025
38
1.763
निजी खाता भूमि योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 587 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ग्राम- आमाडाड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.423 हेक्टेयर.
खसरा
अर्जित रकबा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.070
404/1क/1
0.073
407/1/1 535
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
965/1
0.038
0.069 404/1क/2
407/1/2
0.073 965/2
0.005 404/1क/3
0.070
0.073 407/1/3
961/3
0.100
0.039 965/3
0.024 404/2
0.100 404/1 /ख
407/2
0.015
0.020 1024/1
0.021
0.040 1024/2
0.045 1024/3
0.017 1024/4
1025
0.030 1018/1
0.005 1026
0.199
0.015 1027
0.005 1034
1017
0.021
0.005 1016
1028/1
0.085
0.010 1005/1
1028/2
0.095 962
0.005 964/2
0.010
0.039 966/1
0.010 967/1
0.038 966/2
0.005 967/2
0.010 966/3
0.073 957/3
956/2क
0.160
0.010 956/1
0.155 969
0.050 983
985
0.055
0.010 984
0.025 993
0.021 987
986
0.094
0.005 991
(1)
(2)
992
0.052
0.084
977
648
0.075
0.015
647
0.010
646/1
649
0.025
0.060
650
651
0.125
653
0.045
0.105
652
0.032
654/4
0.025
654/5
654/6
0.018
661
0.115
664
0.073
665
0.110
0.142
667
765/1
0.052
0.010
662/4
662/5
0.021
662/6
0.035
978
0.010
0.005
976
982
0.042
निजी खाता भूमि योग 3.423
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 587- भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर 536
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(ग) नगर/ ग्राम- आमाडाड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.299 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
(1)
261/2
0.035
0.015
262
257
0.160
0.085
256/1
0.085
256/2
0.034
255/1
0.030
254
0.052
255/2
0.052
246
247
0.055
0.105
245/1
245/2
0.052
218/1
0.010
0.260
218/2
0.052
217/1
0.010
215/1
0.052
217/2
0.090
215/2
216
0.015
0.050
248
निजी खाता भूमि योग 1.299
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ 587 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ ग्राम- करैया देवरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.968 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.063
724/1
723
0.095
0.052
715/1
0.048
715/2
715/4
0.026
715/5
0.042
0.085
716
275
0.145
274/2
0.095
261
0.200
0.084
272
0.052
273/2
259
0.136
0.005
279/1
279/2
0.010
0.073
280/1
280/2
0.073
281
0.045
0.010
271 /1 ग
0.021
271/ 1क
258
0.180
0.031
271/1 ख
250/2
0.005
257
0.042
251
0.073
252/2 ग
0.115
0.110
252/2ख
0.052
273/1
निजी खाता भूमि योग 1.968
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ 587 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक 537
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- मैहर
(ग) नगर/ ग्राम- शिवाप्रसाद
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.384 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
1046
0.045
0.042
1048
1047
0.115
0.031
1024
1022
0.105
0.005
1045/1
0.010
1044/1
1025/2
0.031
0.384
निजी खाता भूमि योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 587 - भू-अर्जन13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील-मैहर
(ग ) नगर/ग्राम-तिदुहटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.864 हेक्टेयर .
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
359
0.165
360
0.045
460
0.005
0.063
461
462
0.021
361
0.100
0.025
365/1
0.030
365/2.
0.030
365/3
0.030
365/4
0.030
365/5
365/6
0.030
356
0.195
355
0.205
0.090
306
367
0.021
0.005
368/1
368/2
0.031
0.085
305
304/1
0.063
302/2
0.015
304/2
0.055
302/3
0.015
303
0.005
0.005
299
0.405
300
301
0.075
532/2
0.005
0.015
352
1.864
निजी खाता भूमि योग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
538
सतना, दिनांक 29 जनवरी 2014
क्र. एफ 58 - भू-अर्जन-14 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख ) तहसील- अमरपाटन
(ग) नगर/ग्राम- लालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.152 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
18/1
0.080
0.070
19/1
0.026
20/1
0.110
31/1
0.149
30/1
32/1
0.010
0.005
29/1
0.100
28/1
0.070
26/1
0.054
27/1
0.035
18/2
0.033
19/2
0.074
30/2
0.005
32/2
28/2
0.045
26/2
0.035
0.045
31/2
0.090
25
0.165
53/1
0.065
54/1
0.020
52/1
0.140
55
52/2
0.030
0.145
53/2
0.100
54/2
(2)
(1)
0.080
146/2
156
0.174
0.096
157/2
0.025
147
148
0.050
0.015
149
150
0.105
0.205
154
0.144
155
158
0.042
0.100
152
153
0.081
152
0.050
0.030
153
0.050
161
0.030
162/2/क
0.005
162/1 .
0.010
162/2/ख
0.020
162/2 /ग
0.573
163
165
0.075
0.042
168
164
0.129
4.152
निजी खाता भूमि योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 58 - भू-अर्जन-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन 539
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(ग ) नगर/ ग्राम- बर्रेहबड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.899 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा
नंबर
(हे. में)
(2)
(1)
0.645
459
0.060
460
0.345
459/1189
0.405
476
0.155
367/1
0.415
367/2
0.550
367/3
0.033
368
0.010
369/1
0.275
370/1
0.260
371/1
0.031
370/2
371/2
0.035
0.405
372
0.096
373/1
0.088
373/2
0.156
374/2
373/3
0.073
376/3
0.115
0.200
475/1
475/2
0.198
0.032
772
773
0.032
0.043
362/1
363/1
0.160
364/1
0.096
0.008
362/2
0.075
363/2
0.090
364/2
0.020
357/2
362/3
0.008
0.120
363/3
0.090
364/3
0.240
363/4
0.085
364/4
निजी खाता भूमि योग .. 5.899
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 58 - भू-अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन
( ग) नगर/ ग्राम- बरेंह मन्नीराम
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.492 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
(हे . में)
(2)
खसरा नंबर (1)
0.110
33
0.345
34
0.037
35
निजी खाता भूमि योग .. 0.492
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 58 - भू-अर्जन 14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना
(ख) तहसील- अमरपाटन 540
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
(ग ) नगर/ ग्राम- बरेंह पटिला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.024 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.080
66
0.299
67
0.040
68
0.365
69
70
0.036
0.021
84/1 /क/2
0.005
108
0.015
110
0.025
113/2
0.040
71/1
0.040
71/2
72
0.135
0.024
78
73
0.015
74
0.016
0.073
89/1
93/1
0.185
0.097
111
0.364
112
0.080
79
0.050
94
0.024
114/2
0.008
115/2
80/1क/ 1
0.061
0.012
84/1/क/ 1
0.142
80/ 1 ख
0.020
84/1/क/3
0.145
93/2
114/3
0.020
80/2
0.072
0.565
85
0.050
88
0.010
89/2
0.065
91
0.825
92
निजी खाता भूमि योग 4.024
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 62 - भू-अर्जन 14. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- मझगवां
(ग ) नगर/ ग्राम- रजौला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.010 हेक्टेयर.
खसरा नंबर (1)
अर्जित रकबा (हे. में) (2)
4/1/1
निजी खाता भूमि योग ..
0.010 0.010
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- मंदाकिनी नदी चित्रकूट संरक्षण योजना के अन्तर्गत संपबेल निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 59 - भू-अर्जन14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख ) तहसील - मझगवां 541
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(ग) नगर/ग्राम- वनसाकर
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.200 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.052
42
38
0.104
0.016
34
37
0.092
35
0.106
32
0.020
121
0.100
0.150
127
14
0.068
0.029
15
0.032
17
0.024
18
19
0.028
20/1
0.008
20/2
0.048
21/1
0.060
0.060
21/2
निजी खाता भूमि योग 1.200
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- वनसाकर बांध योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ 59 - भू-अर्जन-14 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना
(ख) तहसील- मझगवां
(ग ) नगर/ग्राम-गोपालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.500 हेक्टेयर.
खसरा
नंबर
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
75/2
0.805
76
0.463
77
0.586
0.474
78/1
0.474
78/2
0.558
79/1
0.064
80/1
0.064
80/2
0.064
104/1
0.200
105/1
0.064
104/2
0.200
105/2
122/2
0.220
0.220
122/1
124/1
0.130
0.130
124/2
0.130
124/3
0.180
140
5.500
निजी खाता भूमि योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- वनसाकर बांध योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 26 दिसम्बर 2013
क्र. 8814 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, 542
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- घंसौर, रा.नि.मं. धनौरा
(ग ) ग्राम - गाडरवाडा, ब.नं. 153, प.ह.नं. 51 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 17.30 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
0.50
4/2
4/3
0.25
3
0.60
8/1
1.70
0.70
5
0.10
6
19/2
3.55
7/2
0.60
8/2
0.70
0.10
9/4
0.22
9/8
0.60
9/3
1.70
19/1
19/3
2.84
2.18
23/1
0.51
40/5
40/4
0.45 कुल योग 17.30
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- मासूल जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
क्र. 8814- जि.भू.अ.-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- घंसौर , रा.नि.मं. धनौरा
(ग ) ग्राम- गाडरवाडा, ब.नं. 153, प.ह.नं. 51 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.12 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.29
9/4
16/3
0.18
0.05
16/5
9/5
0.29
0.09
16/4
0.18
16/1
0.18
16/2
0.02
14/2
14/1
0.05
0.06
116/1
115
0.13
0.42
109
0.15
15
कुल योग 2.12
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- मासूल जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर , जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 8814- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-अशासकीय भूमि
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- घंसौर, रा.नि.मं. धनौरा 543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(ग ) ग्राम - मासूल, ब.नं. 607, प.ह.नं. 50 (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.15 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.20
354/5
0.31
347/1
0.10
349
347/2
0.74
2.00
347/3
2.00
347/4
0.35
345/1
345/2
1.90
344
0.95
0.10
343
0.50
342/2
कुल योग .. 9.15
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- मासूल जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 8814-जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- घंसौर, रा.नि.मं. धनौरा
(ग) ग्राम- बगहाई, ब.नं. 460, प.ह.नं. 51 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.44 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.18
15
0.23
16
17
0.47
(2)
(1)
0.20
44
0.04
43
0.09
48
0.09
49/1
0.15
100
0.24
97/3
0.09
98/1
0.12
98/2
0.12
98/3
0.10
192/1
0.11
192/2
0.10
192/3
0.11
193/1
2.44
कुल योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मासूल जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 8814 - जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- घंसौर, रा.नि.मं. धनौरा
(ग) ग्राम- भालीवाडा, ब.नं. 462 , प.ह.नं. 50 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.47 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
180/1
0.09
0.15
184/1 544
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(2)
(1)
180/2
0.09
184/3
0.15
कुल योग 0.47
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- मासूल जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
क्र. 8814- जि.भू.अ. - 2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण-अशासकीय भूमि
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील-घंसौर, रा.नि.मं. धनौरा
(ग ) ग्राम - बगहाई, ब.नं. 470, प.ह.नं. 51 , (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.58 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.58
12
कुल योग . 0.58
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मासूल जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
सिवनी, दिनांक 22 जनवरी 2014
क्र. 641 - जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- घंसौर, रा.नि.मं. घंसौर
ग्राम- छीतापार, प.ह.नं. 41 , (ग)
लगभग क्षेत्रफल -0.91 हेक्टेयर. (घ)
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.45
80
0.15
79
0.04
72
0.01
82/1
0.03
82/2
0.01
82/3
0.02
82/4
0.03
85/5
0.01
82/6
82/9
0.01
0.07
88/2
0.08
88/3
कुल योग..0.91
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
545
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 8 जनवरी 2014
क्र. भू- अर्जन- 2014-02.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में उल्लेखित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-शाजापुर
(ख) तहसील- शुजालपुर
(ग) ग्राम- पोलायकलॉ
( घ ) क्षेत्रफल-पोलायकलॉ से अवंतिपुर बड़ोदिया मार्ग हेतु 0.024 हेक्टेयर.
खसरा क्र.
क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टर में )
(1)
(2)
0.005
2729/1/1
5607/2/1
0.019 योग .. 0.024
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पोलायकलों से अवंतिपुर बडोदिया मार्ग में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 10 जनवरी 2014
प्र. क्र. 1 - अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- विजाबर
(ग ) ग्राम-खैराकला
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-22.700 हेक्टेयर .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
खसरा क्रमांक
(1)
(2)
58/1/1
0.096
58/1/2
0.195
58/2
0.343
0.114
58/2/1
58/2/2
0.114
0.114
58/2/3
0.564
59/1
59/2
0.188
0.188
59/3
0.218
57/1
0.180
57/2
0.028
56/1
0.035
56/2
55
0.500
53
0.441
50/2
0.798
0.126
50/3
50/4
0.202
536
0.299
0.259
535
0.523
533
532
0.005
528
0.306
0.077
531
0.277
530
520/2
0.324
0.316
529
524
0.619
525/2
0.139
534
0.308 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
546
(1)
(2)
526
0.798
0.890
527
51
1.040
0.356
52
0.806
54
0.591
61
63
0.049
0.514
62
60
1.254
0.416
64/1
64/2
0.417
0.101
65/2
0.101
65/3
65/4
0.121
0.822
66/1
66/2
0.170
0.259
66/3
66/4
0.849
66/5
0.364
67
0.202
0.150
68/1
0.149
68/2
0.109
69
0.610
70
71
0.151
72
0.526
0.194
73/1
0.389
73/2
0.194
73/3
0.299
74/1
0.263
74/2
75
0.441
0.340
76/1
0.344
76/2
78
0.231
79
0.165
80
0.081
0.016
83
0.032
518
योग .. 22.700
(2 ) श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब का क्षेत्र भू-अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) विजाबर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 2- अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- विजाबर
(ग ) ग्राम- मंगलपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-85.806 हेक्टेयर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
154
0.922
1.200
35
36
0.437
41/1
0.331
46/2/2
0.381
0.040
72/1
0.040
72/2
0.086
75/1/2
0.003
75/2/1
0.039
75/2/2
0.730
74
106
0.073
0.400
171
0.276
213
0.045
214
222/1
0.076
230
0.778
225
0.043
226
1.284
0.486
221/1
220
0.437
0.979
238
237
0.894
0.328
234
0.34
16 547
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.726 17/1
0.362 17/2
0.793 19
0.486 20
24/1
0.208
0.208 24/2
0.208 24/3
21/2
0.433 22
0.388 21/1
0.91
0.275 3
0.271 5
4
0.19
0.636 6
2
0.166 40/2
0.219 40/1
0.308 42
0.437 43
0.17 44
0.267
0.115 47/1
47/2
0.135 47/3
0.134 47/4
0.114
0.101 32/1
32/2
0.101 32/3
0.101
0.102 32/4
70/1
0.152
0.188 70/2
0.06 127
0.235 73/1
138
0.038
0.409 149/3
242/118
0.445
0.266 14/1
0.842 14/2
0.842 14/3
0.405 14/4
0.433 15/2
0.15 15/3
0.04 15/4
0.202 108/1/1/1
0.203 108/1/1/2
1.218 108/1/2
(2)
(1)
0.68
108/1/3
0.162
108/2
0.405
108/4
0.405
108/5
0.696
28/1
0.729
37
101/1
0.319
0.252
101/3/1
0.228
101/3/2
123/1
0.437
0.405
123/2
0.256
123/3
0.038
158/1
0.383
158/2
0.012
158/3
0.247
158/4
0.336
153/1
0.283
153/2
0.243
153/3
0.283
153/4
1.60
0.400
151/1/1/2
1.000
151/1/2/2
0.403
151/1/3/क/1
0.405
151/1/3/क/2
0.405
151/1 /3/क/3
0.405
151/1/3/क/4
0.405
151/1/3/क/5
151/4
0.874
0.809
151/7
0.506
151/8
0.506
151/9
0.910
151/11
0.506
151/13
2.023
149/1/1
1.214
149/1/2/1
149/1/2/2
0.809
0.088
149/1/2/ख
0.809
149/1/ 2/घ
0.400
149/1/ 2/ड़
149/1/2/च
0.809
149/8
0.611
14979
0.938
0.688
149/11
0.805
146/2 548
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(2) (1)
0.800 146/4/2
122
0.496
0.259 119
120
0.506
1.099 115/1
115/2
0.366 142/1/1
1.011 142/1/2
1.011 142/1/3
1.011
1.555 142/1/4
142/1/5
0.697 142/2
0.182 142/3
0.158
0.478 142/4/1
142/4/2
0.813 142/6
0.053
0.405 219/5
150/1/2
1.615
0.227 150/6
1.700 147/1/2
1.400 147/1/3
0.777 23
25
1.084
0.024 26/2
26/3
0.190 26/4
0.198 26/5/1
0.176
0.176 26/5/2
0.041 26/5/3
26/6
0.194 26/7
0.231 26/8
0.328
0.283 26/9
26/10/1
0.133 26/10/2
0.134
0.133 26/10/3
26/10/4
0.134 26/13
0.110 26/16
0.117
0.433 26/17
0.275 26/18
0.478 31/1
31/2/1
0.115
0.039 31/2/2
(2)
(1)
0.422
39/1
0.423
39/2
45
0.526
71/1
0.035
71/2
0.015
0.184
124
0.040
141/1
0.926
156
0.615
157/1
0.587
157/2/1
0.427
218
1.052
231/2
0.429
231/5
0.534
235
100
0.028
0.721
118
1
0.012
9
0.811
0.205
10
12/1
0.200
0.361
12/2
0.073
13
0.294
34/1
0.294
34/2
0.304
34/3
34/4
0.285
33
0.006
111
0.688
0.466
109
0.158
110/1
112
0.543
12/2
0.361
0.570
159
151/3
0.583
151/10
0.506
224
0.010
योग .. 85.806
( 2 ) श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र का भू- अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) विजाबर में किया जा सकता है .
549
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
प्र. क्र. 3 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
तहसील- विजाबर
(ख)
(ग) ग्राम-देवरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-86.616 हेक्टेयर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
335
0.234
0.150
336
0.230
337
0.299
338
339
0.599
342
0.232
0.243
344
345
0.263
0.684
346
347/2
0.628
349
0.228
0.142
350/1
0.202
350/2
0.405
352/1/2
2.023
352/1/3
0.500
352/1/4/1
0.501
352/1/4/2
0.501
352/1/4/3
0.500
352/1/4/4
0.021
352/1/4/5
2.023
352/1/5
0.809
352/1/6
0.405
352/2
352/3
1.619
352/4
0.405
0.607
352/5
0.809
352/6
(2)
(1)
352/7
0.607
0.405
352/8
352/9
0.506
352/10/1
0.185
352/10/2
0.450
352/10/3
0.450
0.450
352/10/4
0.450
352/10/5
0.015
352/10/6
1.242
354
0.405
356/2
356/3
0.128
357
0.405
0.405
358/1/1
358/1/2
1.761
358/4/1
0.405
0.405
358/4/2
0.045
358/5/1
0.343
358/5/2
0.421
358/5/3
358/6/1
0.405
358/9
1.821
0.800
360/1
360/3
0.060
0.506
360/4
360/6
0.910
360/7
0.400
360/8
0.405
361/1/1
0.809
361/1/2
0.400
361/2
0.717
361/3
0.566
0.405
361/5
361/6
0.172
361/7
0.494
0.405
361/8
0.202
361/9
362/1/1
0.202
0.470
362/1/2
362/1/4
1.513
0.676
362/2
362/3
0.478
0.405
362/4
362/5
0.486 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
550
(2) (1)
362/6
0.551 361/7/1
0.202 362/7/2
0.203 362/8
0.809 362/9
0.405 362/10
0.364 362/11/1
0.202 362/11/2
0.078 364
0.158 365
0.563
0.425 366
367/1
0.230
0.420 368
378/1/2
0.320
0.466 378/2
378/3
0.020
0.020 378/4
380/1/1
1.113 380/1/2
0.350 380/1/3
0.080 380/2
0.090
0.060 380/3
381/1/1
1.214 381/1/2
1.214 381/1/3
0.963
0.717 381/4
381/5
0.478 381/6/1
0.502
0.097 381/6/2
382/1
1.352 382/2
1.344 382/3
1.011 382/4
0.169 382/5
0.910
0.175 382/6
382/7
1.109
1.220 383/1/1
383/1/2
0.674 383/1/3
1.524
1.524 383/1/4
383/1/5
0.304
0.202 383/2
0.202 383/3
0.202 383/4
(2)
(1)
1.527
383/1
385/3
0.500
0.800
386/3
0.840
396/1/1
0.200
396/1/2
396/1/3
0.883
396/1/4
0.333
396/2
0.458
0.396
396/5
0.405
397/3
397/4
0.506
398/1/1
0.809
1.918
398/1/2
0.737
398/1/3
1.314
398/1/4
398/1/5
1.819
0.878
398/3
2.264
399/1/2
1.854
399/1/1/1
0.169
399/1/1/2
0.433
399/3
0.429
399/4
0.190
399/5
0.567
399/6
0.283
399/7
0.287
399/8
0.368
399/9
0.101
399/10
0.757
399/11
0.219
399/14
0.631
399/15
0.405
399/16
0.490
399/17
0.158
399/19
399/21
86.616
योग ..
(2 ) श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र का भू- अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) विजाबर में किया जा सकता है .
551
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
छतरपुर , दिनांक 3 फरवरी 2014
प्र. क्र. 10-अ-82- भू-अर्जन-11-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम- छतरपुर ( पूरक )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
0.027
3457/1/5/2
0.009
3438/2/मिन15
योग .. 0.036
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ललितपुर- सिंगरौली ( खजुराहो ) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खण्डवा , दिनांक 17 जनवरी 2014
नस्ती क्र. 103- 2013- एलए- भू-अर्जन प्र. क्र. 22- अ-82- 12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख ) तहसील- खण्डवा
(ग) ग्राम- बेड़ियाव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 हेक्टेयर.
खसरा
क्रमांक
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
752
0.01
751
0.47
750
0.02
0.02
786/1
786/3
0.10
योग .. 0.62
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा- डेढ़तलाई राज्यमार्ग क्र. 50 के उन्नयन/ चौड़ीकरण कार्य एवं टोल प्लॉजा निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा संभागीय प्रबंधक, सड़क विकास निगम लिमिटेड, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.
खण्डवा, दिनांक 29 जनवरी 2014
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खण्डवा
(ख) तहसील- छनेरा ( नया हरसूद )
( ग) ग्राम- बोरीबांदरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा क्रमांक
(हे. में)
(2)
(1)
0.30
91/1
0.20
91/2
योग 0.50 552
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- आशापुर हरसूद होशंगाबाद मार्ग के कि.मी. 50/4 में घोड़ापछाड़ नदी पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण, सेतु निर्माण संभाग इन्दौर एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हरसूद में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 25 जनवरी 2014
प्र. क्र. 46 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-ग्वालियर
(ख ) तहसील- ग्वालियर
(ग) नगर/ ग्राम- बिल्हैटी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टयर.
अर्जित रकबा
(हे. में )
(2)
खसरा नंबर (1)
2076
0.20
योग 0.20
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर , जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 28 जनवरी 2014
प्र. क्र. 02 - अ- 82-2012-13- चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- बजाग
(ग ) ग्राम- परसवाह, प.ह.नं. 200, ब. नं. 277 (घ) संभावित क्षेत्रफल- 158.34 हेक्टर.
खसरा नं .
रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.13
204 अंशभाग
0.21
206 अंशभाग
0.22
207 अंशभाग
208 अंशभाग
0.28
0.4
210
212/1
0.08
0.08
212/2
213
0.06
0.11
214 अंशभाग
215 अंशभाग
0.13
0.2
216 अंशभाग
0.69
217 अंशभांग
0.4
218/1
218/2
0.19
218/3
0.02
0.77
219
0.01
221 अंशभाग
222अंशभाग
0.09
0.13
223 अंशभाग
0.26
224 अंशभाग
225
1.04
0.19
226/1
226/2
0.19 553
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.19 226/3
1.01 227/1
0.4 227/2
228
0.49
0.72 229/1
0.6 229/2
230
1.67
0.78 231
232/1
0.09 232/2
0.29 233/1
0.6
0.6 233/2
2.24 233/3
0.57 234
1.85 235
4.06 236/1
0.52 236/2
2.9 237
0.71 239
1.1 240
2.07 241
0.73 242
0.49 243
244/1
1.34
0.8 244/2
8.7 245
1.71 246
0.19 247
0.42 248
0.72 249
0.72 250
0.2 251
1.11 252
4.44 254
0.2 255
0.61 256
0.09 257 अंशभाग
0.28 258/1 अंशभाग
258/2अंशभाग
0.14
0.15 258/3 अंशभाग
0.07 259/1 अंशभाग
0.06 259/2 अंशभाग
0.14 259/3 अंशभाग
0.16 259/4 अंशभाग
(2)
(1)
0.07
259/5 अंशभाग
2.8
261
1.34
262
1.00
263
1.28
264
3.82
265
3.88
266
270
1.21
1.58
272/1
0.4
272/2
273
1.04
1.85
274
278
0.8
0.35
279
0.29
281
0.3
282
0.3
283
284
0.3
0.22
285
0.23
286
0.36
287
0.1
288
290
0.88
0.2
291
2.74
292
0.65
293
1.51
294
1.2
295/1
1.2
295/2
1.49
296/1
296/2
0.4
0.4
296/3
0.69
297/1
0.7
297/2
0.7
297/3
298
1.29
0.68
299/1
0.4
299/2
300
1.44
301
1.01
302
0.74
0.75
303
304
1.07
1.01
305 554
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(2) (1)
1.46 306
308
0.64 309
0.65
0.32 310/1
0.32 310/2
311/1
0.79
0.78 311/2
312
0.53 313
0.53
0.53 314
315
0.81 316
1.94
0.7 317
0.63 318
0.67 319/1
1.2 319/2
322/1
0.79
0.27 322/2
324
0.32
0.3 325
326
0.18
0.2 327
0.61 328
329
0.3
0.36 330
0.4 331
332/1
1.84
0.8 332/2
333
0.16
0.4 334/2
3.66 335
336
0.4 337
1.46
1.35 338 अंशभाग
0.45 341 अंशभाग
0.23 342अंशभाग
343
0.81 344 अंशभाग
0.25 345
1.18
1.16 346
347
0.97
0.39 348
3 349/1
0.56 349/2अंशभाग
(1)
(2)
0.22
355/1 अंशभाग
0.03
355/2 अंशभाग
356
1.75
357
0.63
358 अंशभाग
0.35
0.07
359 अंशभाग
0.4
364/1
1.78
364/2
1.48
364/3 अंशभाग
1.88
365 अंशभाग
0.05
371
0.15
419 अंशभाग
0.03
420 अंशभाग
0.08
446/1 अंशभाग
0.55
450/2अंशभाग
450/3
0.4
0.08
450/5 अंशभाग
450/6
0.8
0.56
451 अंशभाग
0.8
452/2
0.27
452/3 अंशभाग
0.66
453अंशभाग
0.53
454अंशभाग
0.45
455/1
0.45
455/2
0.45
455/3
455/4
0.45
455/5
0.46
455/6
0.1
0.03
457/2अंशभाग
0.09
457/3
0.06
465अंशभाग
468/1
0.05
0.01
468/2अंशभाग
0.07
469/1
0.07
469/2
0.08
469/3
0.1
470/1
0.11
470/2
0.11
470/3
0.02
471
472/1
0.11
0.11
472/2
472/3
0.11 555
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.08
473/1
0.08
473/2
0.08
473/3
0.13
474/1 अंशभाग
0.05
474/2अंशभाग
0.04
474/3अंशभाग
0.2
476 अंशभाग
0.18
477 अंशभाग
0.12
478 अंशभाग
0.2
479 अंशभाग
1.17
482/1 अंशभाग
1.01
482/2 अंशभाग
483
0.2
0.44
490 अंशभाग
1.13
491/1 अंशभाग
1.4
491/2 अंशभाग
0.07
496/1 अंशभाग
0.24
496/2
0.24
496/3
0.24
496/4
0.25
496/5
0.63
497/2अंशभाग
158.34
योग ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 03 - अ-82-2012-13- चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- बजाग
(ग ) ग्राम- पथरकुचा माल , प.ह.नं. 201 , ब. नं. 252 (घ ) संभावित क्षेत्रफल-227.86 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
0.04
2
0.1
3/1
3/2
0.09
4
0.19
0.07
5
0.07
6
7
1.88
8
1.36
0.25
9/1 अंशभाग
0.16
9/2अंशभाग
0.33
9/3
0.33
9/4
0.05
9/5अंशभाग
0.01
31 अंशभाग
0.05
32अंशभाग
0.08
33अंशभाग
0.52
34
0.12
35 अंशभाग
0.17
36 अंशभाग
0.04
38/2अंशभाग
0.19
39/1 अंशभाग
0.25
39/2अंशभाग
0.4
39/3
0.28
41 अंशभाग
1.34
44अंशभाग
1.5
45अंशभाग
47 अंशभाग
0.12
2.6
48 अंशभाग
1.08
50
1.08
51
53
2.06
0.36
54/1
0.27
54/2
54/3
0.27
0.04
55/1
0.04
55/2
55/3
0.04
56
0.02
0.06
57
60
0.05 556
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(1)
(2) 63
0.62 65
1.91
0.08 66
67
0.63 68
1 69
0.6 70/1
0.05 70/2
0.33 71
0.38 73
2.76
0.02 74
0.1 75/358
0.82 77/1
1.63 77/2
77/3
0.81 78/1
0.39
0.2 78/2
0.15 79/1
79/2
0.14 80
0.29
0.15 82/1
82/2
0.16 83
0.27
0.03 84
85
0.28 86/1
0.01 86/2
0.01 86/3
0.01 86/4
0.01
0.73 87
88/353
0.22
0.37 91/1
91/2
0.38 92
0.41
0.42 93/1
0.4 93/2
0.4 94/1
0.76 94/2
94/3
0.36
0.17 95/1
0.17 95/2
95/3
0.18
0.17 95/4
95/5
0.18
(2)
(1)
95/6
0.18
1
97/1
1.05
97/2
97/3
0.8
0.23
98/1
0.23
98/2
0.19
99
0.04
100/1
0.03
100/2
0.16
102
0.17
103
104/1
0.05
0.05
104/2
105
2.32
106
2.94
2.06
107 अंशभाग
0.13
108 अंशभाग
0.19
110/1 अंशभाग
0.52
110/3 अंशभाग
0.08
110/4 अंशभाग
0.4
111/1 अंशभाग
0.34
111/2 अंशभाग
0.38
111/3
0.35
111/4 अंशभाग
111/5
0.58
0.88
112
0.55
114/1
114/2
0.15
0.64
115/1
1.04
115/2
0.4
115/3
116
0.79
0.76
117
0.6
118
119
2.64
1.85
120 अंशभाग
0.09
127/3 अंशभाग
0.02
167/2अंशभाग
0.02
169 अंशभाग
170/1
1.18
170/2
0.9
170/3
0.4
0.4
170/4
0.1
170/5 557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.48 171 अंशभाग
1.3 172
0.24 173 अंशभाग
175/1
1.08
0.76 175/2अंशभाग
1.22 176
177
2.68
0.74 178/1
0.74 178/2
180
4.83
0.02 181/1
0.02 181/2
1.45 182
0.03 182/356
0.2 184
0.98 185/1
0.98 185/2
185/3
0.98
0.97 185/4
0.97 185/5
0.97 185/6
1.55 186
3.63 188
1.16 189
1.06 190
0.39 191/1
191/2
1.89
0.39 191/3
191/4
0.39
0.38 192/1
0.37 192/2
0.37 192/3
2.08 193
2.19 194
1 195
0.9 196
0.78 197
1.2 198
1.41 199
200
3.39
0.26 203
0.3 204/1
0.25 204/2
0.71 205
(2)
(1)
206/1
0.45
0.23
206/2
0.39
207/1
0.39
207/2
208
0.06
0.15
210
0.95
214/1
0.53
214/2
0.18
214/3
0.39
214/4
0.4
214/5
0.13
215
0.24
216
217
0.1
0.08
218
0.44
219
221
0.14
222
0.13
0.15
222/355
0.01
223
1.88
224
0.88
225/1
0.89
225/2
0.22
226
0.11
227
0.1
229
0.04
230/1
0.04
230/2
0.38
232
0.01
232/351
0.12
234/1
0.12
234/2
0.06
235
0.02
236/1
236/2
0.03
0.03
237/1
237/2
0.03
0.05
238
0.09
239/1
239/2
0.1
0.16
241
0.07
242
0.07
243
0.04
244 558
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
(2) (1)
0.03 245/1
245/2
0.01
0.1 246/1
246/2
0.09
0.05 248
251
0.19 253
0.12 254
0.2 255
0.22
0.25 256
1.07 258
10.1 259
260
1.07 261
0.47
1.9 262
263
1.07 264
1.07 265/1
0.4 265/2
0.37 265/3
0.37
2.35 266
0.93 267
268/1
0.2 268/2
0.46 268/3
0.46
1.02 269
0.52 270/1
1.71 270/2
0.92 271
272
0.89
0.56 273/1
0.57 273/2
0.57 273/3
0.56 273/4
1 274/1
0.4 274/2
0.4 274/3
274/4
0.99 275/1
0.44 275/2
0.44
0.6 276
0.7 277
278
0.34
0.84 279
(2)
(1)
2.05
281/1
2.05
281/2
2.05
281/3
0.72
282
0.45
283/1
0.45
283/2
283/3
0.44
0.45
283/4
0.45
283/5
284/1
0.81
284/2
0.41
0.4
285/1
0.81
285/2
2.56
286
1.8
287
0.52
288/1
288/2
0.53
0.52
288/3
289
1.44
0.54
292
4.95
294 अंशभाग
0.03
295/1 अंशभाग
1.53
296 अंशभाग
1.3
297 अंशभग
0.81
298
1.59
299
1.31
300
1.21
301
302
0.3
303
0.3
304
0.41
1.19
305
2.42
306/1
306/2
1.23
307
1.43
2.9
308
309/1
0.69
309/2
0.69
0.18
310/1
310/2
0.18
2.27
311
312
0.42
2.86
313
1.39
314/1 भाग 1 ]
559
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(2)
(1)
1.39
314/2
1.38
315/1
1.39
315/2
0.18
316/1
316/2
0.5
0.59
316/3
316/4
0.5
317/1
0.55
0.54
317/2
318
1.67
320
0.11
321
0.09
0.13
322
323
0.14
0.37
324
0.35
325
0.3
329
0.01
329/352
330
0.1
0.28
332
0.05
334
335
0.19
336
0.23
0.14
337/1
337/2
0.04
0.19
338
339
0.17
1.6
340
1.6
341
0.42
343/1
0.42
343/2
0.84
344/1
344/2
0.84
345/1
1.71
1.71
345/2
346
1.39
1.4
348
0.31
349
350
1.4 योग .. 227.86
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डोरी में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 04- अ- 82-2012-13- चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डोरी
(ख) तहसील- बजाग
(ग ) ग्राम - पथरकुचा रैयत , प.ह.नं. 201 ब. नं. 251 (घ) संभावित क्षेत्रफल- 112.550 हेक्टर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.05
84अंश भाग
0.09
86 अंश भाग
0.02
100/1 अंश भाग
0.01
100/2 अंश भाग
0.02
101 अंश भाग
0.21
102अंश भाग
0.23
104 अंश भाग
0.58
109 अंश भाग
0.42
110 अंश भाग
0.08
113 अंश भाग
0.22
115/1 अंश भाग
0.25
115/2 अंश भाग
0.61
121/1 अंश भाग
0.28
124 अंश भाग
0.33
125/1
0.33
125/2
0.33
125/3
0.33
125/4
125/5
0.32
0.32
125/6
126/1
0.36 560
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(2) (1)
अंश भाग
0.31 126/2
127
0.94 128/1
0.45 128/2
0.45 128/3
0.46
0.28 129
131
0.16
1.59 132
0.82 133/1
133/2
0.83 134/1
0.25 134/2
0.25 134/3
0.25 135/1
0.96 135/2
0.95
0.96 135/3
1.01 136
1.07 137
0.54 138 अंशभाग
0.1 139 अंशभाग
140 अंशभाग
0.03
0.02 141 अंशभाग
145/2अंशभाग
0.59
0.2 146/1
0.41 146/2अंशभाग
0.45 146/3 अंशभाग
146/4 अंशभाग
0.14
0.02 148 अंशभाग
0.61 158/1 अंशभाग
1.02 158/2
0.01 160/3
0.01 160/4
160/5
0.02 165/1 अंशभाग
0.5
0.1 165/2अंशभाग
168
2.31 169/1
0.26
0.26 169/2
(2)
(1)
0.29
170/1 अंशभाग
0.22
170/2 अंशभाग
0.22
170/3 अंशभाग
0.05
170/4 अंशभाग
0.01
172/1 अंशभाग
0.07
173/2अंशभाग
0.01
190 अंशभाग
0.01
191 अंशभाग
0.01
192अंशभाग
0.09
193 अंशभाग
0.06
194 अंशभाग
0.08
195/1
0.1
195/2
0.17
195/3
0.27
197/2
0.01
197/3 अंशभाग
198 अंशभाग
0.12
0.14
211 अंशभाग
0.72
213/1
0.53
213/2 अंशभाग
0.43
213/3 अंशभाग
213/4 अंशभाग
0.39
214/3 अंशभाग
0.19
214/4
0.49
1.45
226/1 अंशभाग
226/2 अंशभाग
0.27
226/3 अंशभाग
0.19
226/4 अंशभाग
0.18
0.06
226/5 अंशभाग
0.34
230
0.32
235
236/1
0.89
0.48
236/2अंशभाग
0.57
236/3 अंशभाग
0.49
236/4 अंशभाग
0.34
237/1 अंशभाग
3.63
238
0.58
241 561
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
242
1.35 243
3.3 246/1
0.34 246/2
0.34
0.34 246/3
246/4
0.35 247/1
0.21
0.21 247/2
247/3
0.2 247/4
0.2
0.7 248
250
3.54
0.38 252/1
0.38 252/2
253
0.38 254
0.39 255
0.39
0.26 256/1
0.42 256/2
256/3
0.6
0.5 257/1
257/2
2.1
0.26 257/3 अंशभाग
257/4
0.4 257/5 अंशभाग
0.01
0.26 257/6
0.13 258/1 अंशभाग
0.15 258/2अंशभाग
160/1
1.01
0.68 260/2अंशभाग
261
1.02
1.3 262
263/1
0.97 263/2
1.18 264/1
0.32 264/2
0.32 265/1
0.33 265/2
0.33
(2)
(1)
0.47
266
1.64
267
0.14
268 अंशभाग
1.33
269 अंशभाग
0.75
272अंशभाग
0.03
273/2 अंशभाग
0.04
273/3 अंशभाग
0.51
275/1
0.5
275/2
275/3
0.51
0.38
275/4 अंशभाग
0.28
276 अंशभाग
0.57
277/1
0.6
277/2
0.4
277/3
0.4
277/4
0.42
278
1.19
279
280
1.26
281
1.06
282
0.33
0.33
283
0.34
284
285
1.62
0.88
286/1
286/2
0.88
286/3
0.88
0.39
287/1
287/2
0.39
0.38
287/3
0.38
287/4
1.47
288
290
0.45
291
0.93
0.23
293/1
0.08
293/2
0.11
294/1
0.1
294/2 562
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(1)
(2)
0.1
294/3
0.86
295
296
1.05
0.4
297
298
0.44
0.45
299
300
0.77
0.43
301
302
0.74
0.24
303/1
0.12
303/2
0.23
303/3
2.15
304
305/1
1.43
0.4
305/2
306
1.09
307
1.74
0.65
308
1.11
309/1
1.1
309/2
310
1.67
311/1
0.29
0.07
311/2
0.07
311/3
0.07
311/4
0.08
311/5
312/1
0.8
0.78
312/2
313
1
0.8
314
0.78
315
316
1.32
317
0.95 112.550
योग ..
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डोरी में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छबि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 30 जनवरी 2014
क्र. 501 - भू-अर्जन-13-14- रा.प्र.क्र.अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील- पेटलावद
(ग ) ग्राम- हिण्डोलाबावड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टर.
सर्वे
रकबा
नंबर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.07
132/1
132/2
0.08 योग .. 0.15
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- माही परियोजना की उम्मेदपुरा माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम हिण्डोलाबावड़ी की निजी भूमि का कुल रकबा 0.15 हेक्टर है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .
क्र. 503- भू-अर्जन-13-14 - रा.प्र.क्र.अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन 563
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-झाबुआ
(ख) तहसील- पेटलावद
(ग) ग्राम- बैगनबर्डी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टर.
सर्वे नंबर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1) 26
0.15 योग .. 0.15
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-माही परियोजना की उम्मेदपुरा माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम बैगनबर्डी की निजी भूमि का कुल रकबा 0.15 हेक्टर है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 505 - भू-अर्जन- 13-14 - रा.प्र.क्र. /अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- झाबुआ
(ख ) तहसील-पेटलावद
(ग) ग्राम-कचनारिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टर .
रकबा (हेक्टर में)
(2)
सर्वे नंबर (1) 401
0.19 योग .. 0.19
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-माही परियोजना की बड़लीमाड़ा सबमाईनर नं. 2 के निर्माण होने से ग्राम कचनारिया की निजी भूमि का कुल रकबा 0.19 हेक्टर है .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 507- भू-अर्जन- 13-14- रा.प्र.क्र.अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-झाबुआ
(ख) तहसील-पेटलावद
(ग) ग्राम - करवड
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टर.
रकबा (हेक्टर में ) (2)
सर्वे नंबर (1)
980/2
0.03 योग 0.03
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम करवड की निजी भूमि का कुल रकबा 0.03 हेक्टर है.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
564
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013
रा. प्र. क्र. अ- 82-2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- बुरहानपुर
(ख) तहसील- बुरहानपुर
( ग) ग्राम- इच्छापुर
( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.97 हेक्टर ( तालाब कार्य ) .
खसरा क्रमांक
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
1380
0.97 योग . 0.97
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- देव्हारी तालाब योजना ( बांध के निर्माण हेतु अतिरिक्त निजी भूमि का अधिग्रहण ) .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 17 जनवरी 2014
प्र. क्र. 18 - अ- 82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम परियोजना की दांयी तट की माईनर नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- विदिशा
(ख) तहसील-त्योंदा
(ग) ग्राम-खामखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.490 हेक्टर.
सर्वे क्रमांक
अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.137
388
92/1ख
0.034
92/2ख
0.034
0.046
399/1/3
0.105
381/2
381/1
0.105
0.160
385/2
386/3
0.068 योग 0.689
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की माईनर के नहर निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकत है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 4 फरवरी 2014
पत्र क्र. भू- अर्जन- पथरिया- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , 565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- बटियागढ़
( ग ) नगर/ग्राम- फतेहपुर, नीमी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.28 हेक्टर .
खसरा नंबर (1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
ग्राम-फतेहपुर
342
0.02
334
0.04
0.02
335
332
0.02
429/2
0.17
429/4
0.10
0.07
430/2
0.11
429/3
0.13
463/2, 3
463/1
0.14
0.04
424/1
470
0.16
423
0.16 योग 1.18
ग्राम-नीमा
348
0.10 योग 0.10 महायोग.. 1.28
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है-फतेहपुर जलाशय योजना के दांयी तट नहर के अतिरिक्त भू- अर्जन में आने वाली भूमि हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित मेंअनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 7 फरवरी 2014
क्र. 909- भूमि संपादन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- उज्जैन
(ख) तहसील-उज्जैन
(ग ) ग्राम- कस्बा उज्जैन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.038 हेक्टर.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
खसरा नंबर (1)
2594 मी.
0.038 योग 0.038
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंहस्थ-2016 के अंतर्गत लालपुर रेलवे ब्रिज से भूखीमाता तक क्षिप्रा नदी के पूर्वी ( दायें ) तट पर लंबाई 210 मीटर घाट निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 7 फरवरी 2014
क्र. 79 - भू-अर्जन- 2014-प्र. क्र. 1-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , 566
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू- अर्जन की अति- आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 963 /5 /कोर्ट/ 13, दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा -17 ( 1 ) सह- 17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील-कसरावद
(ग ) ग्राम-रायपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.250 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
55
0.005
0.010
56/3
0.020
59
61
0.010
0.060
67/3
0.050
67/4
67/5
0.005
62/1
0.010
62/2
0.010
62/3
0.008
0.008
62/4
62/7
0.021
38/1
0.025
0.004
56/1
0.004
56/2
योग .. 0.250
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि. इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 76 - भू- अर्जन- 2014-प्र. क्र. 2-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू- अर्जन की अति-आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 963/5/ कोर्ट/ 13, दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा -17 ( 1 ) सह -17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम- मिर्जापुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.070 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
68/12
0.100
0.150
67/2
66
0.015
65
0.350
69/3
0.081
0.170
69/4
75/1/1
0.162
75/1/2
0.320
0.090
76/2
0.101
76/1
0.655
75/2, 76/3
0.125
81
0.020
96/3
0.150
161
0.015
170
0.020
171/2
171/1
0.020
169
0.010
163
0.040
0.015
166/1
0.015
166/2
166/3
0.015
146/1
0.030
0.030
146/2 567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
145/1
0.010
145/2
0.010
129/2
0.230
0.121
55/2
योग .. 3.070
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बी.ओ.टी . ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला- खरगोन,अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि. इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 74- भू- अर्जन- 2014-प्र. क्र. 3-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति- आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 963/5 / कोर्ट/ 13 , दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा -17 ( 1 ) सह -17 (4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम- पिपरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.787 हेक्टर.
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
21
0.255
0.170
23/9/2
22
0.135
0.215
23/7
27/1
0.175
0.065
28/1
0.140
25/1
25/2
0.050
(1)
(2)
25/6
0.350
0.020
25/3/4
0.110
30/1/1
0.060
30/1/2
0.040
33/1/1
33/2
0.703
0.101
29/1
0.081
29/3
30/2
0.117 योग .. 2.787
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बी.ओ.टी . ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि. इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 78 - भू.-अर्जन-2014-प्र. क्र. 4-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू- अर्जन की अति- आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 963/5/ कोर्ट/ 13 , दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा -17 ( 1 ) सह-17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम- काकरियाव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में ) (1)
164/1
(2) 0.061
योग .. 0.061 568
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 75- भू- अर्जन- 2014-प्र. क्र. 5- अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू- अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 963/5/ कोर्ट/ 13, दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा-17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम- उमरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.270 हेक्टर.
खसरा नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
40/3
0.270
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला- खरगोन,अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र . सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
[भाग 1 क्र. 77 - भू-अर्जन- 2014-प्र. क्र. 7-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू- अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 964/5/ कोर्ट/ 13, दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा-17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील-कसराव
(ग) ग्राम- रणगांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.720 हेक्टर .
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
0.035
89/6
0.075
89/5
0.130
86/1
86/2
0.080
0.090
87/1
0.110
87/2
0.070
112/6
112/7
0.100
0.030
115/5
योग .. 0.720
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला- खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
569
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
क्र. 70- भू -अर्जन- 2014-प्र. क्र. 2-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 965/5/कोर्ट/ 13 , दिनांक 31 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग) ग्राम - रुखडिया
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.813 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(1)
(2)
37/1
0.134
0.036
37/2
37/3
0.045
45/1
0.008
45/2
0.133
47/2/6
0.202
47/7
0.243
118
0.012
योग 0.813
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला - खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
क्र. 71 - भू- अर्जन- 2014-प्र. क्र. 3-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू- अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 965/5/ कोर्ट/ 13, दिनांक 31 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग ) ग्राम-रोड़िया
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.668 हेक्टर.
खसरा नम्बर
(1)
रकबा (हेक्टर में) (2)
2/2
0.016
2/3
0.045
2/4
0.096
4/1
0.121
4/2
0.291
0.081
4/3
4/5
0.096
0.096
4/6
91/1
0.080
0.202
94
0.480
95/1
0.607
95/3
144
0.457 योग . 2.668
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला - खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प ) संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
570
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
क्र. 72- भू- अर्जन- 2014-प्र. क्र. 4-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 965/5/कोर्ट/ 13, दिनांक 31 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा 17( 1 ) सह 17 (4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील- भीकनगांव
(ग) ग्राम- उमरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.787 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
3/1
0.036
0.352
12/2
0.231
13/1
0.376
13/2
0.089
19/5
0.154
0.058
19/6
19/7
0.057
22/1
0.025
0.008
27/1
0.026
0.047
28
31/1
0.206
33/1
0.048
33/2
0.304
42/2
0.040
[ भाग 1
(2)
(1)
42/3
0.040
42/4
0.040
42/5
0.040
43/1
0.016
43/2
0.077
0.028
54
0.028
55
56
0.016
57
0.019
85
0.032
0.019
90
91/1
0.012
91/2
0.019
155/2/1
0.004
188/2/1
0.012
0.239
188/3
0.029
188/4
188/5
0.032
0.028
191
योग .. 2.787
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
क्र. 73 - भू -अर्जन- 2014- प्र. क्र. 6-अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा 571
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 966/5/ कोर्ट/ 13, दिनांक 31 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला-खरगोन
(ख) तहसील- कसरावद
(ग) ग्राम-खेड़ीबुजुर्ग
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.452 हेक्टर .
रकबा
खसरा नम्बर
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.012
5/3
0.012
162/1/2
5/2
0.022
5/4
0.012
0.028
6
0.175
13
0.024
14/4
0.008
14/2
0.008
14/1
14/3
0.008
16/1
0.032
0.008
18/1 क
0.012
29
0.016
50
0.016
51
0.016
53
0.035
113/2
0.028
81/4
0.065
103/8/2
0.035
113/3
0.015
113/4
113/5
0.041
0.032
106/2
0.065
107
0.008
233/2
(2)
(1)
0.146
234
0.112
149
0.056
155/1
0.012
162/1/1
0.008
159
0.008
155/2
0.081
160
0.053
56
57
0.050
0.016
59
0.012
73
0.185
78
0.182
80
0.040
81/1/1
0.057
81/2
0.025
81/3
162/1/3
0.012
212/2
0.061
0.020
213/3/2
225/2
0.004
0.008
233/1
0.340
235/2
236
0.154
0.057
78/274
0.020
108/2
योग .. 2.452
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- एनटीपीसी प्लान्ट के रोड़िया- सेल्दा मार्ग के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
572
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल , दिनांक 17 जनवरी 2014
क्र. - गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 2013-14-25.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पावर लि. सांडनी तह. भितरवार जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-
क्र.
जिला/तहसील
क्रय केन्द्र (1)
(3) (2)
1
ग्वालियर/भितरवार/डबरा
फैक्ट्रीगेट 2 ग्वालियर/भितरवार
देवरी 3
करही शिवपुरी /नरवर
छोटी बडोनी 4 दतिया/शिवपुरी
गोराघाट 5 दतिया
6
दतिया/इन्दरगढ़
क्षेत्र ग्रामों की संख्या
(हेक्टेयर में)
(5) (4)
2040.00 61
727.00 35
686.00 26
1937.00 29
3033.00 25
2361.00 19
उचाड़/जुझारपुर
10784.00 योग : 195
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
गन्ना पेराई सीजन 2013-14 के लिये क्षेत्र आरक्षण हेतु प्रस्तावित क्रय केन्द्र तथा संबंधित ग्रामों की जानकारी
संबंधित ग्रामों क्रय केन्द्र का नाम
स. क्र.
मिल से दूरी कि.मी.
के नाम
(4) (2)
(3)
(1)
सांखनी 1
मिल गेट
0-13
2
छोटी झाउ 3
खडीचा 4
लुहारी 5
सईडा खुर्द 6
पपरेडू 7
सईडाकलां
गोकिन्दा 8
डबेरा सानी 9
दौनी 10
तहसील
जिला कुल रकबा गन्ना (हे . में)
(7)
(6)
(5)
भितरवार
ग्वालियर 69
8
भितरवार
ग्वालियर
ग्वालियर 20
भितरवार
100
भितरवार
ग्वालियर
ग्वालियर 52
भितरवार
16
नरवर
शिवपुरी 6
ग्वालियर
भितरवार
17
नरवर
शिवपुरी
नरवर
16
शिवपुरी
नरवर
66
शिवपुरी भाग 1 ]
573
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(2)
(1)
(3) 11
(7) (4)
(5)
(6)
2
नरवर
कल्याणपुर
12
13
14
15
16
17
18
शिवपुरी 2
नरवर
ओरीना
शिवपुरी 35
नरवर
देहटा
शिवपुरी 75
डबरा
ररूआ
ग्वालियर 128
डबरा
जरावनी
ग्वालियर 76
डबरा
ग्वालियर नुन्हारी
133
डबरा
जतरथी
ग्वालियर 201
डबरा
ग्वालियर सिमिरिया
19
20
21
22
23
डबरा
ग्वालियर धिरौरा
128
64
डबरा
ग्वालियर किशौली
121
डबरा
ग्वालियर बरौआ
55
डबरा
ग्वालियर मसुदपुर
24
डबरा
ग्वालियर विजकपुर
24
25
18
डबरा
सर्वा
ग्वालियर 17
डबरा
ग्वालियर करियावटी
26
ग्वालियर
डबरा
3
सितलपुर
27
28
29
30
31
32
33
ग्वालियर
डबरा
30
चिटौली
डबरा
14
ग्वालियर लिधौरा
47
डबरा
ग्वालियर लोहगढ़
150
डबरा
ग्वालियर झाडौली
भैसनारी
डबरा
ग्वालियर 5
2
मिलघन
डबरा
ग्वालियर
डबरा
ग्वालियर 1
सक्तिकापुरा
34
35
3
डबरा
ग्वालियर सालवई
डबरा
3
ग्वालियर समचौली
36
5
ग्वालियर
भितरवार
बागवई
ग्वालियर सौताखिरिया
37
38
39
40
2
भितरवार
3
भितरवार
ग्वालियर भानगढ़
5
भितरवार
ग्वालियर घाटमपुर
ग्वालियर 5
भितरवार
सुखनाखिरिया
1
डबरा
खेडीरायमल
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
ग्वालियर
डबरा
4
ग्वालियर सैतोल
12
डबरा
ग्वालियर कोसा
डबरा
1
ग्वालियर गोबरा
डबरा
44
ग्वालियर देवरा
डबरा
9
ग्वालियर जावल
145
भितरवार
ग्वालियर खेड़ा
1
ग्वालियर
भितरवार
पलायछा
9
भितरवार
ग्वालियर आदमपुर
लोढी
16
भितरवार
ग्वालियर 23
भितरवार
ग्वालियर नजरपुर
13
भितरवार
ग्वालियर राधापुर
4
भितरवार
विचि
ग्वालियर
भितरवार
1
ग्वालियर फुलपुर 574
(2)
(3) (1)
55
56
57
58
59
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
[ भाग 1
(6)
(7) (4)
(5)
4
भितरवार
ग्वालियर रही
ग्वालियर ठाठी
भितरवार
9
3
ग्वालियर बैलगडा
भितरवार
6
ग्वालियर
भितरवार
केथोद
3
भितरवार
सेकरा
ग्वालियर
भितरवार
ग्वालियर घाटखिरिया
60
61
देवरी
1
0-20 3
2
ग्वालियर
भितरवार
वनियानी
योग 2040
गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2013-14
पारवती स्वीटनर्स एण्ड पावर लि. भितरवार ग्वालियर
भितरवार
ग्वालियर 47
डोगरपुर A
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
115
कैरूआ
भितरवार
ग्वालियर 25
भितरवार
ग्वालियर मुढरी
10
ग्वालियर
भितरवार
रूअर
52
ग्वालियर चिटौली
भितरवार
36
भितरवार
ग्वालियर खोर
भितरवार
ग्वालियर खिरिया
19
58
भितरवार
ग्वालियर धोवट
6
कैथोड
भितरवार
ग्वालियर
ग्वालियर 15
भितरवार
सहवई
भितरवार
41
ग्वालियर जतरथी
33
भितरवार
ग्वालियर ईटो
ग्वालियर 53
भितरवार
रिछारी खुर्द
14
15
16
92
भितरवार
ग्वालियर वाजना
3
भितरवार
ग्वालियर मुशहरी
5
भितरवार
ग्वालियर निजामपुर
17
18
19
20
21
22
2
ग्वालियर
भितरवार
डोंगरपुर
भितरवार
स्याउ
13
ग्वालियर 17
भितरवार
ग्वालियर वनहरी
2
भितरवार
ग्वालियर पाटई
41
भितरवार
ग्वालियर गाजना
4
ग्वालियर
भितरवार
देवरी कलां
23
24
25
26
भितरवार
ग्वालियर माउठा
1
1
नरवर
शिवपुरी मसुदपुर
पनानेर
6
नरवर
शिवपुरी
ग्वालियर 1
भितरवार
दुबाहा
भितरवार
ग्वालियर रिछारीकला
27
28
29
30
31
1
7
ग्वालियर
भितरवार
थाटी
1
ग्वालियर
भितरवार
महोवा
15
भितरवार
ग्वालियर रही
भितरवार
ग्वालियर गडौली
1 भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
32
33
34
35
1
0-25 करही
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
575
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
(7)
(6)
(4)
(5)
भितरवार
ग्वालियर 1
किठौदा
ग्वालियर 1
भितरवार
मारगपुर
1
ग्वालियर
भितरवार
ईटमा
भितरवार
ग्वालियर 1
ख्यावदा
योग . 727
नरवर
जरावनी
9
शिवपुरी 3
नरवर
हथेडा
शिवपुरी 2
नरवर
सिहोर
शिवपुरी 35
नरवर
शिवपुरी पुल्हा
35
नरवर
वेहगंवा
शिवपुरी 34
नरवर
धमदौली
शिवपुरी बामरौल
नरवर
17
शिवपुरी
नरवर
9
वसई
शिवपुरी 5
नरवर
कैरुआ
शिवपुरी
नरवर
191
करही
शिवपुरी 204
नरवर
वांसगढ
शिवपुरी 20
नरवर
अडोरा
शिवपुरी 9
नरवर
छितरी
शिवपुरी 1
नरवर
चिताई
शिवपुरी 1
नरवर
दिहाला
शिवपुरी
नरवर
1
मोहनगढ़
शिवपुरी 3
नरवर
खडउआ
शिवपुरी 1
नरवर
कालीपहाडी
18
19
20
21
शिवपुरी
नरवर
1
शिवपुरी मुडैनी
3
नरवर
खडीचा
शिवपुरी 3
नरवर
वरौआ
शिवपुरी
नरवर
5
कोटीयाखेडा
22
23
24
25
26
0-22 1
छोटी बडौनी
2
3
4
5
6
शिवपुरी 8
नरवर
नैनागिर
शिवपुरी 10
नरवर
शिवपुरी राजपुर
20
नरवर
कारेबाह
शिवपुरी 56
नरवर
अडर
शिवपुरी योग 686
48
दतिया
दतिया खिरिया
254
दतिया सिजौरा
दतिया
दतिया 161
दतिया
हिडौरा
201
दतिया
दतिया घुघसी
113
दतिया
दतिया कुरथरा
सतारी
दतिया
दतिया 65 576
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(2)
(3) (1)
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
(7) (5)
(6)
(4)
5
दतिया
दतिया
हथलई
30
सरेठा
दतिया
दतिया पाली
54
दतिया
दतिया
दतिया 18
दतिया
छता
नैकोरा
22
दतिया
दतिया सैधोरा
45
दतिया
दतिया
दतिया 87
दतिया
कलोथरा
16
दतिया
दतिया मडोर
रांव
208
दतिया
दतिया गौंधारी
29
नरवर
दतिया 61
दतिया
दतिया बिलहारी
21
दतिया
दतिया टंका
130
दतिया जौनहार
दतिया
नरवर
20
लमकना
शिवपुरी 92
नरवर
सड
शिवपुरी भासडा कलां
22
23
29
नरवर
शिवपुरी 109
नरवर
शिवपुरी भासहा खुर्द
24
25
26
27
28
65
नरवर
जबौरी
शिवपुरी 29
नरवर
दवरी
शिवपुरी 11
नरवर
शिवपुरी तौर सुनारी
नरवर
1
एरई
शिवपुरी 5
नरवर
लेदा
शिवपुरी
नरवर
8
टोरीया कला
29
0-10 1
उचाड
2
जुझारपुर
3
4
5
6
7
8
9
10
शिवपुरी योग
1937
215
दतिया
इन्द्रगढ़
खजुरी
270
दतिया उचाड
इन्द्रगढ़
262
दतिया तिथेली
इन्द्रगढ़
पडोल
64
दतिया
इन्द्रगढ़
308
दतिया स्यावरी
इन्द्रगढ़
220
सिलोरी
दतिया
इन्द्रगढ़
337
दतिया
इन्द्रगढ़
भरसुला
115
दतिया
इन्द्रगढ़
जुझारपुर
50
दतिया थैली
इन्द्रगढ़
दतिया 3
गोविन्द नगर
11
12
13
14
15
16
17
18
19
इन्द्रगढ़
2
दतिया तिगरु
इन्द्रगढ़
127
दतिया लांच
इन्द्रगढ़
दतिया 25
इन्द्रगढ़
कुलेथ
118
दतिया
इन्द्रगढ़
हडुआ
241
दतिया मेंथौरा
इन्द्रगढ़
1
दतिया
इन्द्रगढ़
1
दतिया
इन्द्रगढ़
विजयपुर
1
दतिया सिनावल
इन्द्रगढ़
1
दतिया वरगाय
इन्द्रगढ़
योग
2361
भाग 1 ]
577
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
(3)
(2)
(1)
गोराघाट
0-15 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
(4)
(5)
(6)
(7) 1
भिंटी
दतिया
दतिया
दतिया 137
दतिया
गोराघाट
333
दतिया
दतिया
बडोनकला
455
दतिया
दतिया
पचोखरा
132
दतिया
दतिया कोटरा
दतिया 116
दतिया
मलकपहाडी
53
दतिया
दतिया गुलीयापुरा
दतिया बडेरा
दतिया
224
उपराय
139
दतिया
दतिया 311
दतिया
दतिया सुनारी
दतिया
दतिया
289
भदौना
बेरुखा
137
दतिया
दतिया 56
दतिया
दतिया बानोली
महेवा
19
दतिया
दतिया 66
दतिया
दतिया वामरौल
39
दतिया
दतिया सितापुर
गढी
83
दतिया
दतिया 37
दतिया
दतिया
रैयपुरा
10
दतिया
दतिया सेपुरा
30
दतिया
दतिया नन्दपुर
दतिया
दतिया 2
पहाडी
150
दतिया
दतिया ररुआराय
176
दतिया तिघरा
दतिया
दतिया
दतिया
5
दवराबाग
दतिया
मठिया
33
दतिया योग 3033
महायोग
10784
भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2014
क्र. गन्ना-एस- 3 - क्षे. रा.-2013-14-27.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल , गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु रेवा कृपा शुगर मिल , प्रा. लि. शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-
जिला/तहसील
(2)
क्र. (1)
1
जबलपुर/शाहपुरा 2
जबलपुर/पाटन 3
नरसिंहपुर/गोटेगांव
ग्रामों की संख्या
क्रय केन्द्र
क्षेत्र ( हेक्टेयर में )
(5)
(4)
(3)
1621.30
145
फैक्ट्री गेट
60
328.60 फैक्ट्री गेट
122
2912.85 फैक्ट्री गेट
4862.75 योग .. 327 578
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
[ भाग 1 उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर ( आकृति समूह का संस्थान)
गन्ना पिराई सत्र 2013-14 हेतु आरक्षण प्रस्ताव
तहसील
जिला क्र.
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
संभावित उत्पादन 40टन/हे .
कुल गन्ने का
क्षेत्रफल
(हे.में)
(3)
(2)
(4) (1)
1
शहपुरा
जबलपुर पौड़ी (फाटक)
2 घुन्सौर
शहपुरा
जबलपुर 3 कैथरा ( शहपुरा ) शहपुरा
जबलपुर 4 भिटौनी
जबलपुर
शहपुरा
5 भमकी
जबलपुर
शहपुरा
6 खमदेही
शहपुरा
जबलपुर 7
भदरवारा
शहपुरा
जबलपुर 8 गंजकटंगा
शहपुरा
जबलपुर 9
शहपुरा
जबलपुर शहपुरा
10 नोनी (टिपरा)
जबलपुर
शहपुरा
11
जबलपुर खिरकाखेड़ा
शहपुरा
12 किसरोद
शहपुरा
जबलपुर 13 टिकरी
जबलपुर
शहपुरा
टिपरा
14
शहपुरा
जबलपुर 15 मगरमुहा
जबलपुर
शहपुरा
नटवारा
16
शहपुरा
जबलपुर 17 इमलिया
जबलपुर
शहपुरा
छपरट
18
शहपुरा
जबलपुर 19
शहपुरा
जबलपुर कुलोन ( छपरट)
20 रैयाखेड़ा
शहपुरा
जबलपुर 21 पौड़ी ( परछिया) शहपुरा
जबलपुर 22
शहपुरा
जबलपुर कटंगी ( सहजपुर)
23 ईश्वर खेड़ा
जबलपुर
शहपुरा
24
जबलपुर
शहपुरा
लुहारी
भमका
25
जबलपुर
शहपुरा
26 मालकछार
शहपुरा
जबलपुर 27 दिघोरी
जबलपुर
शहपुरा
28
जबलपुर ढ़िमर ( झोझी)
शहपुरा
रेवा कृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी. (8) (5)
(6)
पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45% (7) .
7.20
16
2 0.40
2 1404
35.10
631.80
4 108
2.70
48.60
0.50
20
9.00
4
4 176
79.20
4.40
4 8.80
352
158.40
5
7.20
0.40
16
586.80
5 1304
32.60
5 2.00
80
36.00
18.20
728
327.60
6
32
14.40
6 0.80
77.40
172
6 4.30
6
217.80
12.10
484
7 768
345.60
19.20
668
300.60
7 16.70
7 1712
770.40
42.80
7 0.80
14.40
32
124
55.80
7 3.10
32
7 0.80
14.40
212.40
472
7 11.80
25.20
7
56
1.40
8
9.00
0.50
20
115.20
6.40
256
8
8
118.80
264
6.60
8 2.20
39.60
88
8 0.80
32
14.40
8
36.00
2.00
80
23.40
1.30
52
8 579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(2)
(3)
(4) (1)
29
जबलपुर पिपरिया ( कनवास ) शहपुरा
30
जबलपुर सहजपुर
शहपुरा
31 झोझी
जबलपुर
शहपुरा
रमखिरिया
32
जबलपुर
शहपुरा
33 नाचनखेड़ा
शहपुरा
जबलपुर 34 रामघाट (पिपरीया) शहपुरा
जबलपुर बिजना
35
जबलपुर
शहपुरा
36 महगवा सगड़ा
जबलपुर
शहपुरा
37 बंरगी
जबलपुर
शहपुरा
38 बम्हनौदा
जबलपुर
शहपुरा
39
जबलपुर सुरई
शहपुरा
40
जबलपुर
शहपुरा
सीतलपुर
41 बिलपठार
जबलपुर
शहपुरा
42
खपरा
जबलपुर
शहपुरा
43 धरमपुरा बंधा
शहपुरा
जबलपुर 44
जबलपुर बरखेड़ा ( सहजपुर ) शहपुरा
45 परछिया
शहपुरा
जबलपुर 46 बरहां
शहपुरा
जबलपुर 47
शहपुरा
जबलपुर हिरापुर बंधा
उमरिया
48
जबलपुर
शहपुरा
49 खैरी बंधा
जबलपुर
शहपुरा
सहोजनी
50
जबलपुर
शहपुरा
51
शहपुरा
जबलपुर लूटी
52 भीटा
जबलपुर
शहपुरा
53 अगासी
शहपुरा
जबलपुर मनगंवा
54
जबलपुर
शहपुरा
मानेगांव
55
जबलपुर
शहपुरा
56
जबलपुर गड़रपिपरिया
शहपुरा
57 कैथरा ( सहजपुर)
जबलपुर
शहपुरा
58 सिहोदा
शहपुरा
जबलपुर 59
शहपुरा
जबलपुर ठुठा (मानसनगर)
बिलखिरवा
60
शहपुरा
जबलपुर मटवारा
61
शहपुरा
जबलपुर 62
शहपुरा
जबलपुर मुडीया
63
ज्वाप
जबलपुर
शहपुरा
लम्हेटा
64
जबलपुर
शहपुरा
भीटा
65
जबलपुर
शहपुरा
66
जबलपुर
शहपुरा
कुसमी
(6)
(7)
(8) (5)
18.00
8 1.00
40
124
55.80
8 3.10
16.20
8 36
0.90
5.10
204
91.80
9 20
9.00
0.50
9 2.00
36.00
80
9
9 2.10
84
37.80
10
196.20
436
10.90
10 528
237.60
13.20
10 0.90
36
16.20
10 0.90
16.20
36
9.00
10 20
0.50
312
10
140.40
7.80
10
68.40
3.80
152
23.40
1.30
52
10
10
14.40
0.80
32
10
21.60
1.20
48
30.60
1.70
11
68
7.30
11
131.40
292
5204
11
2341.80
130.10
9.00
12 0.50
20
32
12
14.40
0.80
271.80
604
12 15.10
32
12
14.40
0.80
12
14..40
0.80
32
176.40
12 9.80
392
82.80
12 4.60
184
12
27.00
1.50
60
12
295.20
656
16.40
12
7.20
16
0.40
12
354.60
788
19.70
3.60
0.20
13
8
210.60
468
13 11.70
43.20
13
96
2.40
32
14
14.40
0.80
14
21.60
48
1.20
9.00
14 0.50
20
223.20
12.40
496
14 580
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(2)
(1)
(3)
(4) 67 डोभी
जबलपुर
शहपुरा
68 जमुनिया (ज्वाप )
जबलपुर
शहपुरा
69
जबलपुर झुरई पिपरीया
शहपुरा
70 खैरी ( लमेहटा)
जबलपुर
शहपुरा
71 फूलर
जबलपुर
शहपुरा
72 अहरोरा
जबलपुर
शहपुरा
73 करहैया
जबलपुर
शहपुरा
74 केवलारी
शहपुरा
जबलपुर 75
भरदा
शहपुरा
जबलपुर 76 नीमखेड़ा
जबलपुर
शहपुरा
77 रैनी
जबलपुर
शहपुरा
78 आमहिनोता
जबलपुर
शहपुरा
79 मजीठा
जबलपुर
शहपुरा
80 करहैया कला
जबलपुर
शहपुरा
81 कटीला
शहपुरा
जबलपुर 82
जबलपुर इमलिया ( मानेगांव ) शहपुरा
83 लामी
शहपुरा
जबलपुर मनगवां
84
शहपुरा
जबलपुर 85 तिलवारा
शहपुरा
जबलपुर 86 कूड़न
शहपुरा
जबलपुर 87
जबलपुर मनकेड़ी
शहपुरा
खमरिया
88
जबलपुर
शहपुरा
89 तेवर पिपरीया
शहपुरा
जबलपुर 90
शहपुरा
जबलपुर कुआंखेड़ा
जमखार
91
शहपुरा
जबलपुर 92 चरगंवा (नवीन)
जबलपुर
शहपुरा
93
जबलपुर
शहपुरा
कुसली
94 जमुनिया ( मैली)
जबलपुर
शहपुरा
95
जबलपुर सालीवाड़ा ( मैली ) शहपुरा
96
जबलपुर
शहपुरा
सुनाचर
97 गुंदरई
जबलपुर
शहपुरा
मैली
98
जबलपुर
शहपुरा
99
जबलपुर बेलखेड़ा
शहपुरा
100 हिनोतिया
शहपुरा
जबलपुर 101 पिपरिया कलां
जबलपुर
शहपुरा
102
शहपुरा
जबलपुर मातनपुर
103
शहपुरा
गुबरा कला
जबलपुर 104 बिहारीपुरा
शहपुरा
जबलपुर
(8) (6)
(7)
(5)
392.40
14 21.80
872
15 11.80
472
212.40
15 228
102.60
5.70
7.20
15 16
0.40
15
172.80
384
9.60
15
14.40
0.80
32
888
399.60
16 22.20
2.70
108
48.60
16 0.80
16
14.40
32
1.60
14
28.80
64
25.20
16 1.40
56
7.20
0.40
16
16
17
7.20
0.40
16
32
17
14.40
0.80
0.70
28
12.60
17 232
17
104.40
5.80
7.20
0.40
16
18 1.50
60
27.00
18
16
0.40
7.20
19 0.40
16
7.20
19
756.00
19 1680
42.00
32
14.40
0.80
20
63.00
140
3.50
20
10.80
24
23 0.60
0.50
20
24
9.00
160.20
8.90
24 356
763.20
42.40
24 16.96
2.50
100
45.00
25
25 0.20
3.60
8
25
972.00
54.00
2160
25 1.60
64
28.80
26 50.80
2032
914.40
26 11.70
468
210.60
15.80
632
27
284.40
2.00
28
80
36.00
28 44.80
1792
806.40
18.00
40
30 1.00
700
30 17.50
315.00 581
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(4) (2)
(3)
(1)
105
शहपुरा
जबलपुर सुन्द्रादेही
106 इमलिया
जबलपुर
शहपुरा
107 झाँसी
शहपुरा
जबलपुर भौतिया
108
शहपुरा
जबलपुर 109
बरमान
जबलपुर
शहपुरा
110 झलोन
शहपुरा
जबलपुर 111
शहपुरा
जबलपुर तुमरा
गोकला
112
जबलपुर
शहपुरा
छपरा
113
जबलपुर
शहपुरा
114 मेरेगांव
जबलपुर
शहपुरा
115 बेलखेड़ी
जबलपुर
शहपुरा
116
जबलपुर बसेड़ी
शहपुरा
117
शहपुरा
जबलपुर गुबरा खुर्द
118 सिमरिया
जबलपुर
शहपुरा
119
जबलपुर
शहपुरा
कुड़ा ( इमलिया)
धनगंवा
120
जबलपुर
शहपुरा
121
जबलपुर
शहपुरा
कुडाकंला
बरपटी
122
जबलपुर
शहपुरा
पावला
123
शहपुरा
जबलपुर 124
जबलपुर चरगंवा (पुरानी) शहपुरा
125
शहपुरा
जबलपुर मिहगंवा ( भडपुरा)
126
जबलपुर
शहपुरा
जगतपुरा
127 धरती कछार
जबलपुर
शहपुरा
औरिया
128
जबलपुर
शहपुरा
बम्बाबारी
129
जबलपुर
शहपुरा
130 सर्रा
जबलपुर
शहपुरा
131
जबलपुर
शहपुरा
पाथर पौड़ी
132 महगंवा (खाप)
जबलपुर
शहपुरा
133
जबलपुर
शहपुरा
दलपतपुर
134
शहपुरा
जबलपुर केदारपुर
135
जबलपुर
शहपुरा
अहमदपुर
136
शहपुरा
देवरी ( पुरानी)
जबलपुर 137
जबलपुर बढैयाखेड़ा
शहपुरा
138 किसलई
जबलपुर
शहपुरा
139
जबलपुर
शहपुरा
सुनवारा
140
नयानगर
जबलपुर
शहपुरा
141 सिंगोरी
शहपुरा
जबलपुर 142
जबलपुर इमलिया ( ललपुर) शहपुरा
(7)
(5)
(6)
(8)
30
846.00
1880
47.00
30
86.40
192
4.80
30
32
14.40
0.80
30
7.20
0.40
16
21.60
1.20
48
31
32
31
14.40
0.80
32
115.20
6.40
256
32
820.80
45.60
1824
33
7.20
0.40
16
817.20
1816
34 45.40
2601.00
5780
34 144.50
34
990.00
2200
55.00
34
43.20
2.40
96
14.40
32
35 0.80
90.00
200
35 5.00
40
35
18.00
1.00
35
378.00
21.00
840
35
381.60
848
21.20
1890.00
4200
35 105.00
35
181.80
10.10
404
180.00
400
36 10.00
37
28.80
1.60
64
14.40
32
38 0.80
38
7.20
16
0.40
145.80
324
38 8.10
38
28.80
64
1.60
38 200
5.00
90.00
39
14.40
0.80
32
40
72.00
160
4.00
40
631.80
1404
35.1
54.00
40 120
3.00
435.60
968
42 24.20
12.30
221.40
42 492
14.40
0.80
32
45
45 1608
723.60
40.20
115.20
256
45 6.40
21.60
1.20
46
48
86.40
48 4.80
192 582
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(3)
(1)
(2)
(4) बिजना
143
जबलपुर
शहपुरा
144
जबलपुर
शहपुरा
भारतपुर
145 दपकिया
शहपुरा
जबलपुर
कुल योग
जिला
तहसील
क्र.
गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
(4) (2)
(3)
(1)
1
पाटन
सहसन
जबलपुर 2
पाटन
खैरी ( सहसन)
जबलपुर
पाटन
3
जबलपुर कुवरपुर
4
पाटन
जबलपुर रैयाखेड़ा
5 धनेटा
पाटन
जबलपुर 6
पाटन
भुवारा
जबलपुर राखी
पाटन
7
जबलपुर 8 ग्वारी
पाटन
जबलपुर
पाटन
9 बम्होरी
जबलपुर
पाटन
10 भकलिया
जबलपुर
पाटन
11
नन्दवारा
जबलपुर
पाटन
12 चदवा
जबलपुर
पाटन
13
जबलपुर पड़रिया ( भमक)
पाटन
14
जबलपुर कुमगंवा
पाटन
सिमरिया
15
जबलपुर 16
पाटन
जबलपुर बढैयाखेड़ा
पाटन
17 मढ़पिपरिया
जबलपुर पाटन
पाटन
18
जबलपुर 19
पाटन
सिन्गोरी
जबलपुर 20
पाटन
चपोद
जबलपुर 21
पाटन
अमरपुर
जबलपुर 22
पाटन
जबलपुर गुरूपिपरिया
23
पाटन
डूंडी
जबलपुर
पाटन
24
जबलपुर महुआखेड़ा
पाटन
जबलपुर 25 गाड़ाघाट
पाटन
26 भोरदा
जबलपुर 27
पाटन
सिन्गोरी
जबलपुर
पाटन
सिंगोरी
28
जबलपुर
पाटन
सरखण्डी
29
जबलपुर (6)
(7)
(8) (5)
48
228
102.60
5.70
160.20
48
356
8.90
50
72.00
4.00
160
64852
29183.40
1621.30
संभावित उत्पादन 40टन/हे.
पेराई हेतु गन्ना ( टन) उत्पादन का 45%
कुल गन्ने का क्षेत्रफल (हे. में)
रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी. (8)
(7)
(5)
(6)
6
84.60
188
4.70
8
91.80
204
5.10
10
18.00
1.00
40
10
325.80
724
18.10
829.80
46.10
1844
10
11 0.80
14.40
32
18.00
40
11 1.00
405.00
11 22.50
900
2.10
37.80
12
84
12 1.50
27.00
60
13
72
1.80
32.40
13
50.40
2.80
112
32.40
14
72
1.80
36.00
2.00
80
14
72.00
14
160
4.00
15
21.60
1.20
48
15 1.80
32.40
72
49.50
15
110
2.75
90.00
200
16 5.00
55.80
17 3.10
124
451.80
1004
17 25.10
18
32.40
72
1.80
18
28.80
64
1.60
36.00
80
18 2.00
36.00
80
18 2.00
20 3.10
55.80
124
22.50
50
20 1.25
273.60
20 15.20
608
100
20 2.50
45.00 583
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(4) (1)
(2)
(3)
30 नीची
पाटन
जबलपुर 31
पाटन
मुस्करा
जबलपुर 32 नीमी
पाटन
जबलपुर
पाटन
33 कटरा बेलखेड़ा
जबलपुर
पाटन
34 सिमरिया
जबलपुर
पाटन
35 रोसरा
जबलपुर 36
पाटन
डुडी
जबलपुर 37
पाटन
जरोद
जबलपुर 38
पाटन
बरोदा
जबलपुर
पाटन
39
जबलपुर हटेपुरखुर्द
40 खमोद
पाटन
जबलपुर
पाटन
उजरोड
41
जबलपुर
पाटन
42
जबलपुर हटेपुरकलां
43
पाटन
आगासोद
जबलपुर
पाटन
44 रमखिरिया
जबलपुर 45
पाटन
सहसन पडरिया
जबलपुर 46
पाटन
पडरिया ( ब्यौहारी )
जबलपुर 47
पाटन
मझगंवा
जबलपुर 48
पाटन
जबलपुर कटिया लुहारी
पाटन
49
जबलपुर पडरिया ( थुआं )
पाटन
50 आरछा
जबलपुर
पाटन
51 बरोदा
जबलपुर 52
पाटन
नुनसर
जबलपुर 53
पाटन
कैथरा
जबलपुर भर्रा
पाटन
54
जबलपुर 55
पाटन
जबलपुर लुहारी ( कटिया)
कॉटी
56
पाटन
जबलपुर 57
पाटन
बरही
जबलपुर 58
पाटन
कनवास पिपरिया
जबलपुर
पाटन
बनवार
59
जबलपुर
पाटन
60 पिपरिया चन्द्रभान
जबलपुर
कुल योग ..
तहसील
क्र.
जिला गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम
(7)
(8) (6)
(5)
21 2.10
84
37.80
22 1.20
48
21.60
22
451.80
1004
25.10
22 50
22.50
1.25
22 2.00
36.00
80
63.00
3.50
140
23
23
27.00
1.50
60
1.50
27.00
60
24
25
187.20
416
10.40
40
27 1.00
18.00
27 3.40
61.20
136
604
271.80
28 15.10
28 160
4.00
72.00
181.80
404
30 10.10
80
2.00
36.00
30 72
30 1.80
32.40
30
415.80
924
23.10
30
61.20
3.40
136
3.00
120
54.00
31
32 128
57.60
3.20
61.20
3.40
32 136
32 2.10
37.80
84
32
66.60
148
3.70
80
36.00
2.00
32
32.40
32 1.80
72
57.60
3.20
128
30
59.40
132
25 3.30
12 78
35.10
1.95
8
14.40
32
0.80
20
36.00
2.00
80
20
36.00
2.00
80
328.60
13144
5914.80
महाकौशल संभावित उत्पादन 40टन/हे.
कुल गन्ने
का क्षेत्रफल
(हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
1
गोटेगांव
झांसीघाट
नरसिंहपुर
गोटेगांव
2 बेलखेड़ी ( झांसीघाट)
नरसिंहपुर
गोटेगांव
3 खमरीया ( झांसीघाट )
नरसिंहपुर
गोटेगांव
4 देगुंवा
नरसिंहपुर
रेवा कृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.
शुगर फैक्ट्री ( बचई ) से दूरी कि.मी.
पेराई हेतु गन्ना ( टन) उत्पादन का 45%
(9) (6)
(8)
(5)
(7)
15
31.10
559.80
51 1244
56 1150
517.50
16
28.75
49 1884
47.10
847.80
16
53 1652
20
743.40
41.30 584
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
(5)
(4)
(3)
(1) (2)
44.10
गोटेगांव
5 रिमझा ( खमरिया )
नरसिंहपुर
45.10
गोटेगांव नरसिंहपुर 6 मालीवाड़ा
27.90
7 सिलारी
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
55.40
8 नोनी
नरसिंहपुर
9.30
गोटेगांव
9 बुढ़ीमवई
नरसिंहपुर
81.10
गोटेगांव
10 कंजई
नरसिंहपुर
18.30
गोटेगांव
11 पिपरपानी
नरसिंहपुर
46.10
गोटेगांव
करेली ( कला)
12
नरसिंहपुर
7.20
गोटेगांव
कुम्हडाखेड़ा
नरसिंहपुर 13
14 गोटेगांव
गोटेगांव
12.50
नरसिंहपुर
5.00
गोटेगांव नरसिंहपुर 15 बुघगाँव
18.20
गोटेगांव
16 कुमझोर
नरसिंहपुर
गोटेगांव
[ भाग 1
(9) (6)
(7)
(8 )
17
793.80
50 1764
18
1804
811.80
46
52 1116
502.20
18
19
997.20
2216
50
19
53 167.40
372
45 1459.80
3244
20
23
46 329.40
732
42
21
829.80
1844
25
38 129.60
288
225.00
40 500
25
25
55 200
90.00
25
50 728
327.60
20
49 2204
991.80
नरसिंहपुर 55.10
17 सालीवाड़ा
5.10
गोटेगांव
18 झोझा
नरसिंहपुर
30.40
गोटेगांव
19 उमरा ( उमरी )
नरसिंहपुर
31.10
गोटेगांव
20 कुकलाह
नरसिंहपुर
12.10
गोटेगांव
21 गर्रा
नरसिंहपुर
गोटेगांव
150.10
22 मोहास
नरसिंहपुर
5.10
गोटेगांव
23 मुँवारा ( धुँवारा )
नरसिंहपुर
2.30
गोटेगांव
24 कमोदी ( करोंदी )
नरसिंहपुर
25.00
गोटेगांव
25 कमोद
नरसिंहपुर
गोटेगांव
10.20
26 पड़रिया ( मुर्रई )
नरसिंहपुर
38.10
गोटेगांव
27 बगलई ( तिघरा )
नरसिंहपुर
24.60
गोटेगांव
28 राखी
नरसिंहपुर
गोटेगांव
45.50
29 रहेली (गोटेगांव )
नरसिंहपुर
4.10
गोटेगांव
30 पड़रिया
नरसिंहपुर
3.50
गोटेगांव
31 कांचर ( कला)
नरसिंहपुर
75.10
गोटेगांव नरसिंहपुर 32 ऑखीवाड़ा
26.80
गोटेगांव
33 जमुनीया
नरसिंहपुर
15.10
गोटेगांव
34 बगलई ( पाचौरी )
नरसिंहपुर
41.10
35 अतरिया
गोटेगांव नरसिंहपुर
45.10
गोटेगांव
36 पोनिया ( गोटेगांव )
नरसिंहपुर
65.40
गोटेगांव
37 खोवी (गोटेगांव )
नरसिंहपुर
41.20
38 चरगँवा
गोटेगांव नरसिंहपुर
40.20
39 भैंसा
गोटेगांव नरसिंहपुर
145.10
नरसिंहपुर 40 बढैयाखेड़ा ( परसबाड़ा ) गोटेगांव
गोटेगांव
51.10
41 परसवाड़ा
नरसिंहपुर
10.90
गोटेगांव
42 कोड़िया
नरसिंहपुर
10.90
गोटेगांव
43 हिड़की
नरसिंहपुर
20.10
44 छिनौरी
गोटेगांव नरसिंहपुर
26
57 91.80
204
547.20
1216
27
59
22
51 559.80
1244
45
23
484
217.80
28
48 2701.80
6004
28
204
50 91.80
28
46 92
41.40
450.00
1000
28
45 183.60
28
44 408
47 685.80
1524
28
28
52 442.80
984
46 1820
819.00
28
73.80
29
45 164
63.00
27
41 140
30
3004
49 1351.80
48 482.40
30
1072
271.80
30
47 604
1644
739.80
29
45
50 811.80
27
1804
2616
1177.20
30
49
30
49 741.60
1648
1608
30
54 723.60
2611.80
30
54 5804
30
919.80
2044
50
58 436
196.20
30
436
196.20
28
44 361.80
804
27
46 भाग 1 ]
585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(5)
(3)
(4) (1) (2)
30.10
गोटेगांव
पिपरिया ( चौधरी )
45
नरसिंहपुर
5.00
गोटेगांव
मुरदई ( मुर्रई )
46
नरसिंहपुर
4.60
गोटेगांव नरसिंहपुर 47 मुडीया
25.10
गोटेगांव
48 मवई
नरसिंहपुर
3.10
49 बगतेला
गोटेगांव नरसिंहपुर
15.00
गोटेगांव
50 तिघरा ( अतरिया )
नरसिंहपुर
31.10
गोटेगांव नरसिंहपुर 51 सहजपुरा
22.10
बरेली
52
गोटेगांव नरसिंहपुर
3.10
गोटेगांव
बरोदा
53
नरसिंहपुर
2.00
गोटेगांव
54 खैरी (खीरी )
नरसिंहपुर
12.10
गोटेगांव नरसिंहपुर 55 कुशीवाड़ा
34.40
56 सिमरिया ( बगलई पचौरी ) गोटेगांव नरसिंहपुर
45.10
गोटेगांव
57 देवरीकंला
नरसिंहपुर
5.00
गोटेगांव नरसिंहपुर 58 पिपरीया ( अटकारी )
1.80
नरली
गोटेगांव
59
नरसिंहपुर
15.10
गोटेगांव
60 देवरी ( रिमिझा )
नरसिंहपुर
14.10
गोटेगांव
61 कमता ( कमती )
नरसिंहपुर
4.00
गोटेगांव
62 राका (रोता)
नरसिंहपुर
40.10
63 तिरका
गोटेगांव नरसिंहपुर
2.00
64 सनजी
गोटेगांव नरसिंहपुर
5.00
गोटेगांव
65 लम्हेटी
नरसिंहपुर
51.00
गोटेगांव
रिमझा ( देवरी )
66
नरसिंहपुर
55.00
गोटेगांव नरसिंहपुर सिमरी बड़ी
67
70.00
गोटेगांव
68 कमती ( पिडरई )
नरसिंहपुर
20.10
गोटेगांव
मेहका गाड़ाघाट
नरसिंहपुर 69
15.30
बहरोरा
गोटेगांव
70
नरसिंहपुर
70.10
71
गोटेगांव
पिपरिया ( मनकवारा )
नरसिंहपुर
25.40
गोटेगांव
देवगुवां ( पिपरिया)
नरसिंहपुर 72
2.00
73 सहोजनी
गोटेगांव नरसिंहपुर
35.00
गोटेगांव नरसिंहपुर 74 चरगुवा ( दपकिया )
4.00
75 सर्रा
गोटेगांव नरसिंहपुर
2.00
76 सिमरी
गोटेगांव नरसिंहपुर
3.10
गोटेगांव
77 पिपरसरा
नरसिंहपुर
1.80
78 खेरूवा
गोटेगांव नरसिंहपुर
2.10
गोटेगांव
हिनोता
79
नरसिंहपुर
2.80
गोटेगांव नरसिंहपुर 80 घुघुरी
27.10
81 पिपरिया ( बाजारशुक्र ) गोटेगांव नरसिंहपुर
160.10
82 भडरी
गोटेगांव नरसिंहपुर
गोटेगांव
35.80
83 दपकिया
नरसिंहपुर मेंहगवा
गोटेगांव
1.00
84
नरसिंहपुर (7)
(8)
(6)
(9)
43
29
1204
541.80
200
28
45 90.00
21
50 82.80
184
52 451.80
30
1004
24
55 55.80
124
47 600
30
270.00
30
43 559.80
1244
32
45 397.80
884
47
29
124
55.80
32
36.00
49 80
20
48 217.80
484
31
45 619.20
1376
32
52 811.80
1804
200
28
43 90.00
32
45 32.40
72
271.80
33
56 604
30
35 253.80
564
72.00
28
160
40
34
721.80
40 1604
34
43 80
36.00
34
45 200
90
35
54 2040
918
50 2200
35
990
35
1260
2800
51 361.8
29
44 804
612
275.4
35
47
35
48 1261.8
2804
457.2
32
52 1016
36
80
35
53
33
1400
630
53
34
48 160
72
80
36
58
36
56 124
55.8
36
72
32.4
36
58 84
37.8
36
57
36
112
50.4
65
36
1084
487.8
55
26
51 6404
2881.8
52 1432
29
644.4
37
48 40
18 586
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
(4)
(5)
(1) (2)
(3)
2.00
गोटेगांव
लालई
85
नरसिंहपुर
3.00
गोटेगांव
जामुनपानी
नरसिंहपुर 86
5.00
गोटेगांव नरसिंहपुर शुकरी
87
4.00
गोटेगांव
88 देतरी
नरसिंहपुर
2.00
गोटेगांव
89 पिपरिया ( कोहला )
नरसिंहपुर
1.80
टैगोरा
गोटेगांव
90
नरसिंहपुर
गोटेगांव
3.00
नरसिंहपुर 91 डुंगरिया ( डुमरियां )
5.00
गोटेगांव
बड़खेड़ा ( चरगवां )
92
नरसिंहपुर
12.10
गोटेगांव
93 नरवारा
नरसिंहपुर
55.10
कामती
गोटेगांव
94
नरसिंहपुर
14.20
गोटेगांव
95 लाटगांव
नरसिंहपुर
2.00
गोटेगांव
96 कुडा
नरसिंहपुर
3.00
97 औरिया
गोटेगांव नरसिंहपुर
3.00
कोरेगांव
गोटेगांव
98
नरसिंहपुर
2.00
गोटेगांव
अंडिया
99
नरसिंहपुर
1.20
गोटेगांव
घुघरा
नरसिंहपुर 100
1.00
गोटेगांव नरसिंहपुर 101 अनंतपुर
1.80
गोटेगांव
102 पिपरिया ( पथरिया)
नरसिंहपुर
3.00
गोटेगांव
103 श्यामनगर
नरसिंहपुर
2.00
गोटेगांव
104 दौन
नरसिंहपुर
5.00
गोटेगांव नरसिंहपुर 105 बगलई ( ललपुर )
54.10
106 उमरिया
गोटेगांव नरसिंहपुर
2.00
दान ( दामिनी ) खमरिया गोटेगांव नरसिंहपुर 107
11.20
गोटेगांव
108 तरवारा
नरसिंहपुर
3.00
गोटेगांव
109 शकरी
नरसिंहपुर
गोटेगांव
110 चिंदवाड़ा
नरसिंहपुर
5.00
111
गोटेगांव
भंडी ( मंडी)
नरसिंहपुर
90.10
गोटेगांव
112 मनकवारा
नरसिंहपुर
15.10
113 बन्डोल
गोटेगांव नरसिंहपुर लम्हेटा
15.10
114
गोटेगांव नरसिंहपुर
10.10
मेहका
गोटेगांव
115
नरसिंहपुर
गोटेगांव
हिनोता
116
नरसिंहपुर
गोटेगांव
117 बरेली
नरसिंहपुर
35.00
118
गोटेगांव
द्विघारी
नरसिंहपुर
25.00
गोटेगांव
बम्हनौदा
110
नरसिंहपुर
27.10
गोटेगांव
बेलखेड़ी ( टिकरी )
नरसिंहपुर 120
15.10
गोटेगांव
121 गोहचर
नरसिंहपुर
10.00
गोटेगांव
122 पिडरई
नरसिंहपुर
कुल योग 2912.85.
[ भाग 1
(9) (6)
(7)
(8)
58 80
36
37
57 120
54
37
56
37
200
90.00
54
72.00
160
37
37
58
36.00
80
37
59
32.40
72
120
37
58
54.00
52
90.00
200
40
217.80
27
52 484
52 991.80
38
2204
53 255.60
35
568
36.00
55
38
80
38
53
54.00
120
60 120
38
54.00
59
36.00
38
80
38
57
21.60
48
56 40
18.00
30
39
55
32.40
72
39
54.00
53 120
39
58
36.00
80
57
39
200
90.00
973.80
2164
39
54
36.00
39
55 80
30
52 201.60
448
40
54.00
120
58
27
54.00
120
46
3.00
40
57
90.00
200
54 1621.80
36.04
31
21
51 271.80
604
45 271.80
34
604
35
38 181.80
404
36
204
91.80
48
5.10
57.60
30
38
3.20
128
30
36 1400
630.00
1000
450.00
30
35 1084
487.80
30
34 271.80
36 604
28
180.00
400
29
37 52431.30
116514 587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2014
क्र. गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 2013-14-29.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु नर्मदा शुगर मिल प्रा. लि. , सालीचौका, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं:-
जिला/तहसील (2)
क्र. (1)
1
नरसिंहपुर
2
नरसिंहपुर
3
नरसिंहपुर
4
नरसिंहपुर
5
नरसिंहपुर
6
नरसिंहपुर
7
नरसिंहपुर
8
नरसिंहपुर
ग्रामों की संख्या (4)
क्रय केन्द्र (3)
क्षेत्र (हेक्टेयर ) (5) 8
814.56
आड़ेगांव
687.05 6
सहाबन
7
797.64
खेरुआ
6
1160.22
नांदनेर
10
1504.17
खुर्शीपार
629.17 5
वनवारी
1178.76 8
सालीचौका
2
290.39
साईंखेड़ा
52
7253.98 योग
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब कर पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .
डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.
नर्मदा शुगर प्रा . लि. पोड़ार ( सालीचौका ) आरक्षण हेतु ग्रामवार सूची वर्ष 2013-14 आड़ेगांव जोन
गॉव
क्र.
नया प.ह.न. (3)
नोरपा (हेक्टेयर में ) (4) (1) (2)
38
177.29 1 आड़ेगॉव
2
39
4.86 ढाना
135.68 3
21
डुंगरिया
31.10
20
ढिंगसरा
4
5
31.59 धनौरा
22
53
6 खैरी
12.15
12.15
34
7 अजंदा
8
37
37.67 पोड़ार
योग .. 443.48
संभावित उत्पादन (टन/हेक्टेयर में) (7)
कुल रकबा ( हेक्टेयर में ) (8) मड़ी (हेक्टेयर में) (6)
जड़ी (हेक्टेयर में) (5)
50
388.90
135.07
76.55
0.00
50
5.67 0.81
206.25 7.90
50
62.67
50
0.81
52.55 19.64
44.55 2.84
50
10.13
50
19.64 5.47
2.03
50
12.15 0.00
0.00
50
10.13
37.06
84.85
814.56
270.84
100.24
सहावन जोन
40
187.49 सहावन
9
52.85 10
44
छोटी बाबई
50
437.60
148.23
101.88
22.28
113.50 38.37
50 588
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
(2)
(4) (1)
(3)
11
39
56.50 पनागर
46
44.96 12 खिरिया
44
24.71 13 केशला
47
42.83 14 मारेगॉव
288.36
योग .. 409.33
(7)
(8)
(5)
(6)
103.28
50
30.17
16.61
50
84.24
25.52
13.77
57.41 12.96
50
19.74
50
91.02 21.87
26.33
887.05 189.36
खैरुआ जोन
49
174.15
खैरुआ
186.00 15
आमढाना
49
25.31 16
35.84 सांवरी
17
49
47.89 खमरिया
18
37
19
24
18.83 पिठवानी
30.38 20
51
बेलखेड़ी
39.49
36
21 जाईखेड़ा
329.06
383.74
योग ..
395.28 35.13
50
57.31 6.28
50
25.72
50
74.82 7.59
31.39
50
89.00 13.77
27.34
36.05 3.44
50
13.77
50
54.88
19.24
5.27
50
90.32
37.46
13.37
797.66 84.85
नांदनेरजोन
34
115.02
112.59
22 नांदनेर
25
82.22 23 दहलवाड़ा
42.73 24
35
घुटंगो
96
25
90.11 झांझनखेड़ा
26
127.37 ऑमगॉव
97
57.71
35
27 छोटी बनखेड़ी
432.95
योग .. 515.16
277.83 50.22
50
75.74
50
210.09 52.14
16.40
115.02
50
55.89
196.63
50
71.89
34.63
267.30
50
51.64
88.29
93.35
50
7.09
28.55
1160.22 212.12
खुर्शीपार जोन
35
232.27 28 खुर्शीपार
0.00 पाली खैरी
53
29
43.13
37
चॉदोन
30
37
56.09 ज्वारा
31
37
32.40 32 सुपारी
123
36.86 कामती खैरी
33
94.37 कामती
34
98
58.73 पिठहरा
35
98
103
143.78 36
गरधा
37 खिरिया
37.46
योग .. 735.08
50
471.22
150.26
88.70
0.00
50
0.00
0.00
50
4.46
67.43
19.85
50
35.44
13.16
104.69
42.73 1.22
50
09.11
92.34
50
31.79
23.69
50
53.26
203.11
55.49
135.47
50
31.39
45.36
50
310.03
105.10
61.16
50
77.15
25.11
14.58
1504.17
477.50
291.60 भाग 1 ]
589
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
(2)
(1)
(3)
(4)
(7)
(8)
(5)
(6)
वनवारी जोन
बनवारी
126.36
108.95
38
23
0.00 39 देतपोन
18
0.00 40 सेठान
18
41 देवरी
26
108.54
26
42.73 42 मिढ़वानी
221.33
277.63
योग ..
50
295.65 60.35
0.00
0.00
0.00
50
0.00 0.00
50
0.00
55.89
50
69.86
234.29 13.97
50
42.53
99.23
629.17 130.21
सालीचौका जोन
88.70
44
43 सालीचौका
44
43
136.08 अमाड़ा
71
45 बारछी
19.85
129.70 46
पचामा
42
34.83 47
भटरा
42
48
61
49.41 इमलिया
58
10.33 49 बारहा
50
49
41.72 बसुरिया
401.66
योग .. 510.60 38.68
50
206.75
79.38
50
262.64
92.95
33.62
53.87
24.50
9.52
50
50
356.10 129.70
96.69
77.76
50
13.97
28.96
50
103.07 16.00
37.67
50
2.03
19.85
7.49
50
90.72
34.02
14.99
1170.76 258.49
साईंखेड़ा जोन
51
28
179.21 सासबहू
52
22
कोसकरपा
5.67
योग .. 184.88
50
277.43
75.94
22.28
5.67
1.62
12.96
50
23.90
290.39
81.61
7253.98 कुल रकबा
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2014
क्र. गन्ना-एस- 3- क्षे.रा.- 2013-14-31.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु शक्ति शुगर मिल प्रा. लि. कोडिया, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं:-
क्रय केन्द्र क्र. (1)
जिला/तहसील (2)
(3) 1
कोडिया नरसिंहपुर
2
चिरहा नरसिंहपुर
3
बोहानी नरसिंहपुर
4
बरान्झ नरसिंहपुर
5
बुधवारा नरसिंहपुर
क्षेत्र ( हेक्टेयर )
ग्रामों की संख्या (4)
(5)
959.2
9
8
283.0
617.6
10
6
300.0
7
250.8 590
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
335.2
9
6
गाडरवारा
नरसिंहपुर
463.2 7
जामाडा
9
नरसिंहपुर
5
403.2
केनकरा
8
नरसिंहपुर
225.6 9
8
बोरझिर
नरसिंहपुर
364.6
7
10
धुसरी
नरसिंहपुर
13
514.4 11
अट्ठाईसा
नरसिंहपुर
121.0
2
12
पनारी
नरसिंहपुर
8
756.8 13
कन्हारगांव
नरसिंहपुर
5594.6
योग : 101
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं. उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.
डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.
SHAKTI SUGAR MILL PVT . LTD . , KODIYA , GADARWARA , DISTT . - NARSINGHPUR
गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2013-14
ZONE - No . 1----- KOUDIYA
Pat. H.No. (3)
Jadi (5)
Madi (6)
Total (7)
Norpa (4)
Sl. (1)
Village (2)
33.4
257.4 1
115
122.8
101.2
Koudiya
8
153.4
70
100
2
75.4
Chirriya
231.4
120.2
90.4
20.8
120
3 Sadumar
30.2
45.6
49
124.8 4 Sukri
122
65
28.6
6.8
126
29.6
5 Mengwa
8.4
45.2
20.2
122
16.6
6 Imaliya
8.4
46.4 126
20.6
17.4
Gunbe
7
2
26.8 121
14.2
10.6
8 Lilwani
0
5.2
3.6
8.8 115
9 Kothiya
453.6
387.6
959.2
118
Total ..
ZONE - No . 2 - CHIRAH
Jadi (5)
Madi (6)
Total (7)
Norpa (4)
Village (2)
Pat. H.No. (3)
Sl . (1)
5.6
41.4
38.8
85.8 1
125
Chirah
5.8
5.6
16
4.6
2 Sangai
2.2
49.4
30.2
17
Chamchon
101
3
7.4
3.2
26.6 112
16
4 GujarJhiriya
28 104
17
10.2
0.8
5 Khapa
22.4
107
15.4
2
39.8 6 Dhonkheda
11
1.2
31.2 104
19
7 Bagadra
0
4.4
1.8
6.2 8 Nimach
106.2
20.6
283
Total
156.2 591 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
ZONE - No . 3 - BOHANI
Total (7) Village (2)
Pat. H.No. (3)
Norpa (4)
Jadi (5)
Madi (6)
Sl . (1)
49.4
114.4
131
130.6
294.4 Bohani
1
70
31.2
8
30.8
2
127
Nayagaon
2.2
26
10.8
13
127
3 Amai
36
5.2
83.8 4
128
42.6
Rehli
12.4
4
28 128
11.6
5 Degunwa
27.8
10.6
10.8
6.4
6
128
Supari
5.2
49.8
17.2
27.4
7
119
salaiya
0
5.6
15.2 128
9.6
Behra
8
11.2
5.2
5.6
0.4
9
128
Tigunwa
4
0.4
11.4 10 Lakha
129
7
247.6
288.8
81.2
617.6
Total
ZONE - No . 4- BARANJH
Madi (6)
Norpa (4)
Jadi (5)
Total (7) Village (2)
Pat. H.No. (3)
SI . (1)
10
28 1
156
13.8
Matwara
4.2 0
30.6
14.8
2
156
15.8
Tekapar
22.6
50.6
14.8
133
13.2
3 Bamhori
82.2 4
46.6
33.8
1.8
133
Baranjh
9.6
40.4
14.4
5
133
16.4
Gaganwara
7.6
68.2
30.6
30
6
132
Manakwara
300.0
204.2
181.8
38.0
Total
ZONE - No . 5- BUDHWARA
Madi (6)
Total (7)
Norpa (4)
Jadi (5)
Sl. (1)
Village (2)
Pat. H.No. (3)
6.4
49.6
22.8
20.4
Budhwara
129
1
12.4
3.6
29.6 2
13.6
Chirchira
130
12.2
29.6
14.2
3.2
3
130
Marka
5
5.2
1.6
11.8 129
4 Khiriya
6.2
29
11
130
11.8
5 Sujwara
68.8
5.8
35.4
129
27.6
6 Dhandiya
3.6
32.4 135
10.4
18.4
7 Sher Baranjh
42
250.8
149.6
Total . 150.8
ZONE - No . 6- GADARWARA
Madi (6)
Total (7)
Jadi (5)
Pat. H.No. (3)
Norpa (4)
Village (2)
Sl . (1)
75.2
38
36.8
0.4
99
1 Gadarwara
37.2
17.2
1.6
2
18.4
93
Imaliya Patlon
0
5.6
12.8
7.2
3
118
Ghurpur
52.4
3.2
24.4
24.8
4 Magarmunha
23.6
67
0.8
43.2
18.8
5 Dighori
85.6
38.4
5.6
6
41.6
Khairi Sudras
68
6.4
3.2
1.2
10.8 7 Sudras Khairi
0
10
6
4
76
8 Chichli
8
3.6
4.4
0
9 Patlon
153.2
12.8
335.2
Total 169.2 [ भाग 1 592
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
ZONE - No . 7- JAMADA
Total (7)
Jadi (5)
Madi (6)
Village (2)
Pat. H.No. (3)
Norpa (4)
Sl . (1)
77.2
12
17.2
95
48
1 Bhootkheda
25.6
12.4
70
32
2
95
Bareli
9.2
68.8
34.8
24.8
3
95
Kathotiya
29.2 4
12
10.4
6.8
Bhamka
60
80.4
28.8
8
43.6
5
60
Imaliya
10
77.6
35.6
32
60
6 Pipariya
46.8
14.4
12.8
19.6
7
61
Golganv
1.2
13.2
8.4
3.6
61
8 Ukasghant
72.4
463.2
234
156.8
Total ..
ZONE - No . 8- KENKRA
Madi (6)
Total (7) Pat. H.No. (3)
Jadi (5)
Norpa (4)
Sl . (1)
Village (2)
52.4
11.2
127.6 92
64
1 Kenkra
12
80
36.4
92
31.6
Barhata
2
5.6
55.6
20.4
95
29.6
Bareli
3
92.8
42.8
10.4
132
39.6
4 GhatPipariya
3.6
47.2
22.8
20.8
5
132
Kajrouta
0
403.2
164.8
Total 195.6
OTHER ZONE - No . 9 - BHORJHIR
Madi (6)
Jadi (5)
Total (7) Pat. H.No. (3)
Norpa (4)
Village (2)
SI . (1)
75.8
27
9.8
39
1
118
Bhorjhir
2.4
19.2
6.4
10.4
2
139
Sagoriya
0.4
4.8
8.8
3.6
117
3 Ghaghroula
4
2.8
6.8
0
4
141
Dungariya
8
61.2
22.8
30.4
118
5 Khulri
20.2
7.2
2
11
118
6 Mudiya
0.8
4
2
1.2
Soorna
7
2.4
16.2
29.6
11
8 Garha
225.6
116.8
31.6
Total 150.4
ZONE - No . 10- DHURSRI
Madi (6)
Total (7) Pat . H.No. (3)
Norpa (4)
Jadi (5)
Sl . (1)
Village (2)
21.6
9.2
1.6
60
10.8
1 Dhursri
44
2
20.8
21.2
2
61
Baglai
6
132.4
58.6
67.8
81
3 Singpur
2.8
62.4
24.8
80
34.8
4 Aadeganv
6.4
22
47.2 61
18.8
5 Mau
32.6 6
13.6
0.8
81
18.2
Puariya
0
24.4
13.2
11.2
78
7 Charganv
364.6
160.2
19.6
Total .. 184.8 593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
ZONE - No . 11- ATTHAISA
Total (7)
Norpa (4)
Jadi (5)
SI . (1)
Village (2)
Pat. H.No. (3)
Madi (6)
0.4
11.2
123
16.8
28.4 1 Atthaisa
60.4
6.4
125.8
59
2
122
Bhaisa
42.6
2
15
123
25.6
3 Kheri Paloha
30.2
8.2
109 4
70.6
108
Paloha
3.2
12.8
5
34 Amouda
109
18
22.2
0.8
6.6
14.8
109
6 Richhawar
33.4
9.6
14.8
7 Narwara
113
9
30.4
61
4.8
25.8
114
8 Bichhua
14.4
26.4
1.6
10.4
9
112
Gujarkheda
6.4
2
18
9.6
112
10 Khakariya
7.2
3.6
0.8
2.8
11 Thareri
5.6
0
0.8
4.8
12 Bhatera
111
0.8
0.8
0
0
13 Timrawan
110
281.4
39.8
514.4
Total
193.2
OTHER ZONE - No . 12 - PANARI
Madi (6)
Norpa (4)
Jadi (5)
Total (7) Village (2)
Pat. H.No. (3)
S1 . (1)
0
74.6
43.2
31:4
Narsara
46.4
10.4
1 2
19.6
16.4
Simariya
121.0
47.8
10.4
Total 62.8
ZONE - No . 13 - KANHARGANV
Jadi (5)
Madi (6)
Total (7)
Norpa (4)
Pat. H.No. (3)
Village (2)
Sl . (1)
75.6
22.8
1
66
79.4
177.8 Kanharganv
65
11.2
66.4
140.8 2
63.2
Manhagva Kala
4.8
71.6
25.6
65
41.2
3 Manhagva Khurd
12.8
72.4
136
50.8
4
6
Thalwada
39.6
52.4
1.2
93.2 Dahalwada
77
5
0
24.8
11.6
13.2
60
6 Sireganv
36
75
3.6
100.8
61.2
Sukhakheri
7
0
6.8
4.8
11.6 115
8 Kothiya
56.4
756.8
Total . 389.8
310.4
ग्राम
जोन
रकबा ( हेक्टर में )
(3)
(2)
(1)
959.2
9
283.0
617.6
300.0
250.8
.810679
335.2
9
463.2
5
403.2
225.6
8
7
364.6
13
514.4
121.0
123456789101112
02
13
08
756.8
5594.6
योग .. 101 594
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013
क्र. A- 4898- एक-7-3-2013- भाग- एक.- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु वर्ष 2014 के ऐच्छिक ( Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:-
क्र
अवकाश का नाम
(2)
(1)
1 . महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म उत्सव 2. गुरू गोविंदसिंह जी का जन्म दिवस
3. हेमू कालाणी का शहीदी दिवस
बसंत पंचमी
4.
5. देव नारायण जयन्ती
6. नर्मदा जयन्ती
स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस 7.
संत रविदास जयन्ती
8.
9. डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस
10. महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस/शबरी जयन्ती 11. भाई दूज
12. वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस
13. भक्त माता कर्मा जयन्ती
चैती चांद
14.
15. निषादराज जयन्ती
16. महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती
17. विशु
18. वल्लभाचार्य जयन्ती
19. सेन जयन्ती
छत्रपति शिवाजी जयन्ती
20.
21. परशुराम जयन्ती/अक्षय तृतीया
22. हजरत अली का जन्म दिवस
23. छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती
24. महेश जयन्ती
25. बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस
26. बड़ा महादेव पूजन
27 . कबीर जयन्ती/शब - ए- बारात
28. वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस
जमात-उल-विदा
29.
30. ईद- उल- फितर ( के ठीक पूर्व का दिवस ) 31. नागपंचमी
32. दुर्गादास राठौर जयन्ती
नवाखाई
33.
डोलग्यारस
34.
35. अनंत चतुर्दशी
36. विश्वकर्मा जयन्ती
सप्ताह के दिन
(4)
ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (3)
सोमवार
6 जनवरी 2014
7 जनवरी 2014
मंगलवार
मंगलवार
21 जनवरी 2014
4 फरवरी 2014
मंगलवार
5 फरवरी 2014
बुधवार
6 फरवरी 2014
गुरुवार
13 फरवरी 2014
गुरुवार
14 फरवरी 2014
शुक्रवार
20 फरवरी 2014
गुरुवार
24 फरवरी 2014
सोमवार
18मार्च 2014
मंगलवार
20 मार्च 2014
गुरुवार
27 मार्च 2014
गुरुवार
मंगलवार
1 अप्रैल 2014
4 अप्रैल 2014
शुक्रवार
11 अप्रैल 2014
शुक्रवार
15 अप्रैल 2014
मंगलवार
25अप्रैल 2014
शुक्रवार
शनिवार
26 अप्रैल 2014
1 मई 2014
गुरुवार
2 मई 2014
शुक्रवार
मंगलवार
13 मई 2014
31 मई 2014
शनिवार
शनिवार
7 जून 2014
सोमवार
9 जून 2014
बुधवार
11 जून 2014
13जून 2014
शुक्रवार
मंगलवार
24जून 2014
शुक्रवार
25 जुलाई 2014
सोमवार
28 जुलाई 2014
1 अगस्त 2014
शुक्रवार
13 अगस्त 2014
बुधवार
सोमवार
1 सितम्बर 2014
5 सितम्बर 2014
शुक्रवार
8 सितम्बर 2014
सोमवार
17 सितम्बर 2014
बुधवार 595
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
37. राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस 38 . अग्रसेन जयन्ती
39 . महर्षि वाल्मीकि जयन्ती/महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/ टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.
40. भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती
41. नामदेव जयन्ती
42. बिरसा मुंडा जयन्ती
43. झलकारी जयन्ती
44. गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस
45. संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती
46. दत्तात्रय जयन्ती
47. गुरु घासीदास जयन्ती
48. बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती
(3)
(4)
18 सितम्बर 2014
गुरुवार
25 सितम्बर 2014
गुरुवार
8 अक्टूबर 2014
बुधवार
गुरुवार
30अक्टूबर 2014
3 नवम्बर 2014
सोमवार
15 नवम्बर 2014
शनिवार
शनिवार
22 नवम्बर 2014
24 नवम्बर 2014
सोमवार
28 नवम्बर 2014
शुक्रवार
6 दिसम्बर 2014
शनिवार
18 दिसम्बर 2014
गुरुवार
31 दिसम्बर 2014
बुधवार
(1) प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी को इन 48 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जायेगा, उससे अधिक नहीं.
(2) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/ कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये ही किया करें.
(3) अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहां के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.
क्र. A-4900- एक-7-3-2013- भाग- एक. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों /कर्मचारियों हेतु वर्ष 2014 के ऐच्छिक (Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:-
क्र
अवकाश का नाम
(2)
(1)
1 . महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म उत्सव 2. गुरू गोविंदसिंह जी का जन्म दिवस
3. हेमू कालाणी का शहीदी दिवस
4. बसंत पंचमी
5. देव नारायण जयन्ती
6. नर्मदा जयन्ती
7. स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस 8. संत रविदास जयन्ती
9 . डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस
10. महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस/शबरी जयन्ती 11. भाई दूज
12. वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस
13. भक्त माता कर्मा जयन्ती
14. चैती चांद
15. निषादराज जयन्ती
16 . महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती
17. विशु
सप्ताह के दिन
ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (3)
(4)
6 जनवरी 2014
सोमवार
7 जनवरी 2014
मंगलवार
मंगलवार
21 जनवरी 2014
मंगलवार
4 फरवरी 2014
5 फरवरी 2014
बुधवार
6 फरवरी 2014
गुरुवार
13 फरवरी 2014
गुरुवार
14फरवरी 2014
शुक्रवार
20 फरवरी 2014
गुरुवार
24फरवरी 2014
सोमवार
18मार्च 2014
मंगलवार
20मार्च 2014
गुरुवार
27 मार्च 2014
गुरुवार
1 अप्रैल 2014
मंगलवार
4 अप्रैल 2014
शुक्रवार
11 अप्रैल 2014
शुक्रवार
15 अप्रैल 2014
मंगलवार 596
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
(2)
(1)
18. वल्लभाचार्य जयन्ती
19. सेन जयन्ती
20. छत्रपति शिवाजी जयन्ती
21. परशुराम जयन्ती/अक्षय तृतीया
22. हजरत अली का जन्म दिवस
23. छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती
24. महेश जयन्ती
25. बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस
26. बड़ा महादेव पूजन
27. कबीर जयन्ती/शब- ए- बारात
28. वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस
29. जमात- उल-विदा
30. ईद- उल- फितर ( के ठीक पूर्व का दिवस ) 31. नागपंचमी
32. दुर्गादास राठौर जयन्ती
33 . नवाखाई
34. डोलग्यारस
35. अनंत चतुर्दशी
36. विश्वकर्मा जयन्ती
37. राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस 38. अग्रसेन जयन्ती
39 . महर्षि वाल्मीकि जयन्ती/महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/ टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.
40. भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती
41. नामदेव जयन्ती
42. झलकारी जयन्ती
43. गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस
44. संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती
45. दत्तात्रय जयन्ती
46. गुरु घासीदास जयन्ती
47. बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती
(3)
(4)
25 अप्रैल 2014
शुक्रवार
शनिवार
26 अप्रैल 2014
1 मई 2014
गुरुवार
2 मई 2014
शुक्रवार
मंगलवार
13मई 2014
31 मई 2014
शनिवार
शनिवार
7 जून 2014
सोमवार
9 जून 2014
11 जून 2014
बुधवार
शुक्रवार
13जून 2014
मंगलवार
24जून 2014
शुक्रवार
25 जुलाई 2014
सोमवार
28 जुलाई 2014
1 अगस्त 2014
शुक्रवार
13 अगस्त 2014
बुधवार
1 सितम्बर 2014
सोमवार
5 सितम्बर 2014
शुक्रवार
8 सितम्बर 2014
सोमवार
17 सितम्बर 2014
बुधवार
18 सितम्बर 2014
गुरुवार
25 सितम्बर 2014
गुरुवार
8 अक्टूबर 2014
बुधवार
गुरुवार
30अक्टूबर 2014
3 नवम्बर 2014
सोमवार
22 नवम्बर 2014
शनिवार
सोमवार
24 नवम्बर 2014
28 नवम्बर 2014
शुक्रवार
6 दिसम्बर 2014
शनिवार
18 दिसम्बर 2014
गुरुवार
31 दिसम्बर 2014
बुधवार
(1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 47 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जायेगा, उससे अधिक नहीं.
(2) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी /कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये ही किया करें.
(3) मुख्यपीठ पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को इन 47 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े.
(4) खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहां के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .
597 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
Jabalpur , the 16th January 2014
No. 64- Confdl . - 2014 - II - 2-1-2014 . Judicial Officers ' Training & Research Institute , High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Advance Course for Additional District Judges from 10th February 2014 to 14th February 2014 in the Institute . Additional District Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .
Conditions for the course :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 10th February 2014 in the Lecture Room of JOTRI atJabalpur .
3. They shall appear for the course in prescribed uniform (i.e. Black coat , white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course .
4. The participants shall send one copy each of the following to the Institute sufficiently in advance i.e. latest by 30th January 2014 and shall also bring the duplicate of the same with them while attending the Course ,-
(i) Judgement in Sessions case (contested)
(ii) Judgement in Civil Suit ( contested)
(iii) Judgement in regular Civil Appeal
(iv) Judgement in Criminal Appeal
(v) Order in Criminal Revision
(vi) Order/Award passed in Motor Accident Claim case .
5. The participants may send legal problems whith they want to be addressed during the course to the Institute by fax (No. 0761-2628679 ) sufficiently in advance .
6. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs , if provided, by the High Court.
7. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
8. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute . To this end , two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station , Jabalpur . One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival . The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute .
The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Institute to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on Telephone 598
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
[भाग 1 No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day advence , so that proper arrengement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicles .
9. The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Institute, free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules . However , it would not be possible for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place .
10 . The accommodation in the Guest House of the Institute shall be available to the participants only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencemennt of training and up to 10.00 a.m. on the succeeding day of the end or training .
11. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .
Jabalpur , the 17th January 2014
No. 72- Confdl - 2014- II -2-1-2014.-Judicial Officers ' Training & Research Institute , High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Advance Course for Additional District Judges from 17th February 2014 to 21st February 2014 in the Institute . Additional District Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .
Conditions for the course :-
1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment .
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 17th February 2014 in the Lecture Room of JOTRI at Jabalpur .
3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i.e. Black coat , white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course .
4. The participants shall send one copy each of the following to the Institute sufficiently in advance i.e. latest by 6th February 2014 and shall also bring the duplicate of the same with them while attending the Course ,-
(i) Judgement in Sessions case ( contested)
(ii) Judgement in Civil Suit ( contested)
(iii) Judgement in regular Civil Appeal
( iv) Judgement in Criminal Appeal
(v) Order in Criminal Revision
(vi) Order/Award passed in Motor Accident Claim case.
599 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
5. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Institute by fax ( No. 0761-2628679 ) sufficiently in advance.
6. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs , if provided , by the High Court .
7 . T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .
8. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute . To this end , two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station , Jabalpur . One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival . The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute .
The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode or conveyance , may inform the Institute to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicles .
9 . The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Institute , free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.Α. & D.A. as per rules . However , it would not be possible for Institute to make arrangament for pick up from and drop back to such place .
10. The accommodation in the Guest House of the Institute shall be available to the participants only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencement of training and up to 10.00 a.m. on the succeeding day of the end or training .
11. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge.
By order of Hon'ble the Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी 2014
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार पालो उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 266-दो- 3-34-2006.- श्री सुशील कुमार पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 9 से 11 दिसम्बर 2013 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
क्र. C- 269-दो- 2-21-2005 .- श्री उल्हास बापट , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 27 से 28 नवम्बर 2013 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके , दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
600
अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C- 271-दो- 2-22-2012.- श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 23 अक्टूबर 2013 का तथा दिनांक 21 नवम्बर 2013 का कुल दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एस. तोमर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 273- दो - 2-24-2008.- श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 9 से 13 दिसम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 दिसम्बर 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 से 15 दिसम्बर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C - 275- दो- 2-22-2013.- श्री एच. एन. बाजपेयी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 18 से 20 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. बाजपेयी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेयी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 277- दो-2-4-2013.- श्री आर. के. जोशी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 14 से 23 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 से 25 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
श्री आर. के. जोशी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 279- दो- 2-27-2011.-श्री जे. पी. माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 3 से 15 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 फरवरी 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 16 फरवरी 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
श्री जे . पी. माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. माहेश्वरी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
601
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
क्र. C - 281-दो- 2-66-13.- श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C- 283-दो- 3-26-2002 .- श्री जे . के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2013 तक तीन दिन के शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2013 तक तीन दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्र. 3666- इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है.
क्र. C- 290-दो- 2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 13 से 14 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती .
जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2014
क्र. D- 558-दो- 2-63-13.- श्रीमती मीना सिंह , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब (एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष कीब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2014
क्र. D - 626-दो- 2-24-2008.- श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 27 से 29 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-628-दो- 2-22-2012 .- श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 27 जनवरी से 6 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एस. तोमर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी 2014
क्र. C- 263-दो - 3-59-2003.- श्री एस . के . साहा , रजिस्ट्रार ( ई ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 31 जनवरी से 7 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एस . के. साहा, रजिस्ट्रार ( ई ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. साहा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( ई ) के पद पर कार्यरत रहते.
602
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014
क्र. C- 285- दो - 2-13-2010 .- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर, जे . ओ . टी. आर. आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 20 से 25 जनवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता , डिप्टी डायरेक्टर, जे. ओ . टी. आर . आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते .
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.
जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2014
क्र. डी- 553- तीन-6-2-2014.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक 2 में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक 3 में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:-
सारणी
राजस्व न्यायिक दण्डाधिकारी
क्र.
पदस्थापना
का स्थान जिला प्रथम श्रेणी
(3)
(4) (2)
(1)
गुना
गुना 1. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.
गुना
गुना
2. श्री सचिन जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.
(3) (4) (1)
(2)
ग्वालियर
ग्वालियर
3. श्री राकेश बंसल,
न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.
ग्वालियर ग्वालियर 4. कु. शिवानी धतरा, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.
ग्वालियर ग्वालियर 5. श्री अमर गोयल , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.
ग्वालियर
ग्वालियर
6. श्री अविनाश शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, बिपिन बिहारी शुक्ला , रजिस्ट्रार (डी.ई. ).
जबलपुर, दिनांक 1 फरवरी 2014
क्र. 142- गोपनीय- 2014- दो-3-12-2014 .- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश श्रीमती मोना शुक्ला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , भोपाल ( प्रशिक्षु जज ) का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती मोना शुक्ला पाण्डे" पत्नी श्री विजय कुमार पाण्डे करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
क्र. 144-गोपनीय- 2014-दो -3-21-2013 .- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश श्रीमती सरोजबाला डोडवाल , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , महू जिला इन्दौर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती सरोजबाला मुजाल्दा" पत्नी श्री नितिन कुमार मुजाल्दा करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.
Jabalpur , the 19th December 2013 No. D - 7514-1-7-3-2013 (Part - I ) . The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2014 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by section 21 of the Madhya Pradesh Civil 603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(2)
(3)
(4)
(1)
Courts Act, 1958 , is hereby published for general information: -
25-12-2014 Thursday
20. Christmas Day
Total .. 26 Days
Name of Holidays
Sr. No.
Daysof Week
(2)
Dates as per Gregorian Calendar (3)
(4)
(1)
01-01-2014 Wednesday
1. New Year's Day
Notes. ( 1 ) Republic Day dated 26-01-2014 , Mahaveer Jayanti dated 13-04-2014 , Raksha Bandhan dated 10-08-2014 , Id - Ul - Zuha dated 05-10-2014 , falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately. 14-01-2014 Tuesday
2. Id- Milad Un - Nabi/ Makar Sankranti .
27-02-2014
3. Mahashivratri
Thursday
17-03-2014
4. Holi ( Dhuredi )
Monday
31-03-2014
5. Gudi Padwa
Monday
6. Ramnavmi
08-04-2014 Tuesday
(2) Saturdays falling on 11th January, 8th February , 8th March, 12th April , 10th May , 14th June , 12th July, 9th August , 13th September , 11th October, 8th November , 13th December will be closed Saturdays for Subordinate Court .
14-04-2014 Monday
7. Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi .
18-04-2014 Friday
8. Good Friday
9. Buddh Purnima
14-05-2014 Wednesday
29-07-2014
10. Id -Ul - Fitar
Tuesday
(3) Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 19th May 2014 to 13th June , 2014 and Winter Vacation from 22nd December , 2014 to 31st December , 2014. 15-08-2014 Friday
11. Independence Day
18-08-2014
12. Janmashtmi
Monday
13. Ganesh Chaturthi
29-08-2014 FridaFriday
23-09-2014
14. Sarv Pitra Moksha
Tuesday
Amavashya.
(4) Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/Competent Authority without approval of High Court .
02-10-2014 Thursday
15. Gandhi Jayanthi/ Mahaashtmi /Mahanavmi .
Dussehra (03-10-2014 ) 03-10-2014
16.
Friday
04-10-2014 Saturday
20-10-2014
17. Deepawali (23-10-2014)
Monday
21-10-2014 Tuesday
(5) The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry .
22-10-2014 Wednesday
23-10-2014 Thursday
24-10-2014 Friday
25-10-2014 Saturday
18. Moharrum
04-11-2014 Tuesday
The Saturday of every month ( except Second Saturday) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. B /2380/III - 6-8 / 85 Pt . - II dt. 26-05-2010 .
Thursday
19. Gurunanak Jayanti 06-11-2014
VED PRAKASH , Registrar General .
जबलपुर , दिनांक 17 जनवरी , 2014
क्र. 74-गोपनीय- 2014- दो-2-1-2014- ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .
दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -
सारणी
क्र
सत्र खण्ड का
कहां से
कहां को
नाम
में टिप्पणी
न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ (6) (3)
(4)
नाम (5)
( 1) (2)
ग्वालियर ग्वालियर
रहली
1. श्री देवराज बोहरे
तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
टिप्पणी. - श्री देवराज बोहरे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रहली जिला सागर का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.