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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 14 February 2014

Type
Ordinary
Gazette no.
07
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2014-02-14.07.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2014- माघ 25 , शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2014

क्र. ई. - 1-421-2012-5- एक ( 1 ) श्री शैलेन्द्र सिंह , भाप्रसे (1988 ) , विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश , नई दिल्ली की सेवाएं भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए सौंपी जाती हैं.

(2) उपरोक्तानुसार श्री शैलेन्द्र सिंह, भाप्रसे ( 1988 ) , विशेष आयुक्त ( समन्वय ) मध्यप्रदेश , नई दिल्ली की सेवाएं भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर सौंपे जाने के फस्वरूप विशेष आयुक्त (समन्वय ) मध्यप्रदेश , नई दिल्ली का प्रभार श्री आई . सी . पी. केसरी, भाप्रसे ( 1988 ) , आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश, नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अतिरिक्त रूप से , आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है .

क्र. ई. - 5-898 - आयएएस - लीव- 5 - एक ( 1 ) श्री राजेश बहुगुणा, आयएएस. , अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 27 जनवरी से 7 फरवरी 2014 तक , बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 26 जनवरी 2014 एवं 8 , 9 फरवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश बहुगुणा को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश बहुगुणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश के जाने के पूर्व मिलता था.

505

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014 .

506

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश बहुगुणा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-922- आयएएस- लीव-5- एक . ( 1 ) श्री अजय कटेसरिया, आयएएस. , सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद को दिनांक 4 से 12 फरवरी 2014 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कटेसरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक कलेक्टर, जिला होशंगाबाद के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री अजय कटेसरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कटेसरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2014

क्र. ई. - 5-410- आयएएस लीव- 5- एक . ( 1 ) श्री राकेश अग्रवाल, आयएएस. , संचालक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल को दिनांक 18 से 24 दिसम्बर 2013 तक, सात दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राकेश अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, आर.सी.व्ही.पी नरोन्हा प्रशासन अकादमी , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री राकेश अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-479- आयएएस- लीव- 5- एक . ( 1 ) श्री प्रभांशु कमल , आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रेदश शासन, पशुपालन विभाग को दिनांक 19 से 22 फरवरी 2014 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 23 फरवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री प्रभांशु कमल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती सलीना सिंह, भाप्रसे. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,

[ भाग 1 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग , संसदीय कार्य, जनशिकायत निवारण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रभांशु कमल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, पशुपालन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रभांशु कमल द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पशुपालन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सलीना सिंह उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रभांशु कमल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रभांशु कमल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-594- आयएएस - लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री प्रमोद अग्रवाल , आयएएस . , को दिनांक 23 जनवरी से 1 फरवरी 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 2 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री प्रमोद अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. ई. - 5-612 - आयएएस लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री मनु श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रबंध संचालक, एम. पी . पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 17 से 24 फरवरी 2014 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनु श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, एम. पी. पावर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री मनु श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनु श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

क्र. ई. - 5-808 - आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्री राजेन्द्र शर्मा , आयएएस. , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 17 से 26 फरवरी 2014 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 14 , 15, 16 फरवरी 2014 एवं 27 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री राजेन्द्र शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेन्द्र शर्मा अवकाश पर नहीं जाते अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. ई. - 1-30-2014-5- एक ( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2005 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को आवंटन वर्ष के आधार पर 9 वर्ष की सेवा पूर्ण करने कर लेने के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी , 2014 से भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली, 2007 के नियम 3 ( 1 ) के अन्तर्गत कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान-पे- बैण्ड (रुपये 15600-39100 + 7600 ) स्वीकृत किया जाता है :-

क्रमांक

अधिकारी का नाम

(2)

श्री राहुल जैन

श्रीमती जी. व्ही. रश्मि

(1) 1 2 3

श्री संजीव सिंह

उपरोक्त भाप्रसे, अधिकारियों को कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड- Non-Functional Grade) इस शर्त के अधीन स्वीकृत किया जा रहा है कि वर्ष 2014 में मिड कैरियर ट्रेनिंग फेज- III कार्यक्रम में इन्हें अनिवार्यतः भाग लेना होगा.

क्र. ई. 1-24-2014-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

नवीन पदस्थापना खाना ( 3 ) में क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(2)

(3)

अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया. (4) (1)

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त.

1 श्री संजीव कुमार झा ( 1996 ) , सचिव , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का अतिरिक्त प्रभार.

2. श्रीमती मधु खरे ( 1997 ) , वि. क. अ.-सह- सचिव, लोक सेवा आयोग, इन्दौर.

सचिव मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार.

3. श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता (1998 ) , कलेक्टर, पन्ना.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग तथा परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, जल संसाधन विभाग , संचालक, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी ) तथा मिशन संचालक, शूक्ष्म सिंचाई एवं कृषि मिशन.

अपर सचिव,

प्रबंध संचालक,

म . प्र. शासन .

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल.

4. श्री संतोष मिश्रा ( 1999 ) , संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण विभाग.

लोक सेवा आयोग , इन्दौर.

5. श्री मनोहर लाल दुबे ( 2000 ) , सचिव, कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथा डी. एम. आई . एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग.

उप सचिव,

संचालक ,

म. प्र . शासन .

6. डॉ. संजय गोयल ( 2003 ) , कलेक्टर , अशोक नगर. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं हौम्योपैथी का अतिरिक्त प्रभार.

508

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(1)

(2)

(3)

(4) 7. श्री नरेश पाल कुमार ( 2003 ) , कलेक्टर, नरसिंहपुर. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

8. श्री निसार अहमद ( 2003 ) , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.

सचिव , उप सचिव, अल्पसंख्यक आयोग तथा म. प्र. शासन. सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार.

संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, भोपाल.

9. श्री शिव नारायण सिंह चौहान (2003), मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल.

कलेक्टर, पन्ना

10. श्री रविन्द्र कुमार मिश्रा (2003) , संयुक्त परिवहन आयुक्त, ग्वालियर.

कलेक्टर, अशोक नगर.

11. श्री राजाभैया प्रजापति (2003) , उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग .

मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, बैतूल.

12. श्रीमती अलका श्रीवास्तव (2004), अपर कलेक्टर, उमरिया.

13. श्री संजीव सिंह (2005 ) , कलेक्टर, नरसिंहपुर.

संचालक, कौशल विकास , जबलपुर.

(2) उपरोक्तानुसार श्री संजीव कुमार झा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रविन्द्र कुमार पस्तौर, भाप्रसे ( 1992 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्तकेवल सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा पदेन अपर विकास आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

(3 ) श्रीमती रेनूतिवारी , भाप्रसे ( 2000 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा नियंत्रक, शासन , मुद्रण एवं लेखन सामग्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(4 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती मधु खरे द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. के. चतुर्वेदी, भाप्रसे ( 1987 ) , राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव , राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पुनर्वास आयुक्त एवं प्रमुख राजस्व आयुक्तकेवल प्रमुख राजस्व आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

( 5) उपरोक्तानुसार श्री संतोष मिश्रा द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी , विपणन संघ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री शिवशेखर

[ भाग 1 शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी , विपणन संघ केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

( 6 ) श्री गुलशन बामरा, भाप्रसे ( 1997 ) , आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश तथा सचिव , मुख्यमंत्री को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को ) तथा डी. एम . आई. का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(7 ) उपरोक्तानुसार श्री शिवनारायण सिंह चौहान द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री उमाकांत उमराव , भाप्रसे ( 1996 ) , आयुक्त अनुसूचित जनजाति कल्याण तथा आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं केवल आयुक्त- सह- संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

क्र. ई. 1-37-2014-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. , के अधिकारियों को प्रमुख सचिव वेतनमान [रुपये 67,000 ( 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि) -79,000/- ] में पदोन्नत करते हुए, इस आदेश के जारी होने की दिनांक से उनके नाम के समक्ष खाना (3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

(3)

खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया. (4)

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.

1 श्री अशोक कुमार बर्णवाल (1991) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.

2 श्री प्रमोद अग्रवाल ( 1991 ) , पदस्थापना के लिये प्रतीक्षारत.

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग .

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन .

प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.

3 श्री मनु श्रीवास्तव ( 1991 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.

4 श्री सतीश चन्द्र मिश्र ( 1991 ) ,

सचिव ( समन्वय ) , मुख्य

सचिव, कार्यालय तथा प्रबंध

संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्य-

प्रमुख सचिव ( समन्वय ) , मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक पुस्तक निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) निगम ( अतिरिक्त प्रभार) .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(4) (1)

(2)

(3)

प्रमुख सचिव,

वि.क.अ. - सह- आयुक्त,

पिछड़ा वर्ग कल्याण. मध्यप्रदेश शासन..

5 श्री विश्वमोहन उपाध्याय ( 1991 ) , आयुक्त, पिछड़ा वर्ग कल्याण.

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग.

6 श्री एम . के. वाष्र्णेय ( 1991 ) , आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपेथी.

वि.क.अ. सह- कमिश्नर प्रमुख सचिव , म. प्र. शासन.

नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद.

7 श्री अरूण तिवारी ( 1991 ) , कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद.

प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, जल निगम मर्यादित, (अतिरिक्त प्रभार ) .

8 श्री एस. के. मिश्रा ( 1991 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्ययांत्रिकी विभाग तथा सचिव, मुख्यमंत्री एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, (अतिरिक्त प्रभार).

प्रमुख सचिव. म. प्र . शासन.

9 श्रीमती सुधा चौधरी ( 1991 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश , दुग्ध महासंघ .

मध्यप्रदेश दुग्धमहासंघ. प्रबंध संचालक,

(2 ) उपरोक्तानुसार श्री एम. के. वाष्र्णेय , भाप्रसे ( 1991 ) , द्वारा श्रम विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजय तिर्की , भाप्रसे (1987 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं श्रम विभाग , केवल श्रम विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2014

क्र. एफ-1 ( ए) 78-01- ब-2- दो. श्री एम. के. मुद्गल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( शिकायत ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 21 से 31 दिसम्बर 2013 तक कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) एम. के. मुद्गल, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, ( शिकायत ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 20 से 25 जनवरी 2014 तक छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 18, 19 एवं 26 जनवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में सपत्नीक गृह नगर " पटियाला " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. श्री एम. के. मुद्गल स्वयं 2. श्रीमती रीता मुद्गल पत्नी

509 (3 ) उक्त यात्रा हेतु श्री एम. के. मुद्गल , भापुसे , को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(4) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आर. एस . प्रजापति, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) एवं सुश्री इमरीन शाह, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के द्वारा अतिरिक्त रूप से अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

( 5 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. मुद्गल , भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, ( शिकायत) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(6 ) श्री एम. के. मुद्गल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक , (शिकायत ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(7 ) अवकाशकाल में श्री एम . के. मुद्गल , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम . के. मुद्गल, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 272-86- ब- 2- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2013 श्री स्वर्ण सिंह , भापुसे , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 19 से 31 दिसम्बर 2013 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए राज्य शासन द्वारा उन्हें गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण अवकाश यात्रा की पात्रता के तहत् खण्ड 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में सपरिवार केरल " लक्ष्यद्वीप " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की गई है .

(2 ) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश को संशोधित करते हुए श्री स्वर्ण सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 22 जनवरी से 1 फरवरी 2014 तक ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 2 फरवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए खण्ड 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में सपरिवार केरल , " लक्ष्यद्वीप " की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(3 ) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 19 दिसम्बर 2013 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव.

510

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. एफ- 9-2-2006 - अट्ठावन.- राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अर्टिकल्स 74 ( ए ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निगम के संचालक मण्डल में निम्नानुसार अधिकारियों को सदस्य मनोनित किया जाता है:-

1. डॉ. राजेश राजौरा , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय.

2. श्रीमती कंचन जैन , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग , मंत्रालय.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 3 फरवरी 2014

फा.क्र. 17 (ई ) 8- इक्कीस ब ( एक)- 2014.- राज्य शासन , एतद्वारा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से श्री के. डी. खान, सदस्य उच्च न्यायिक सेवा , वर्तमान में विधि परामर्शी/ प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग , भोपाल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( पेंशन ) नियम , 1976 का नियम 42( 1 ) ( ए) के अन्तर्गत उपबंधित एक माह के नोटिस से छूट प्रदान करते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करता है, साथ ही अधिसूचना क्र. 58 , दिनांक 30 जनवरी 2014 द्वारा श्री के. डी. खान को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, मध्यप्रदेश के पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप उन्हें उस दिनांक से सेवानिवृत्त माना जावेगा जिस दिनांक को वे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण करेंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनिल वर्मा, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला हरदा, मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्र. 434- स्था. - 2014.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम- 3-2-1999- एक-4 , दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक चार के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला हरदा में वर्ष 2014 के लिए निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये गये हैं:-

दिन

क्रमांक

दिनांक

(2)

(3)

(1)

21 मार्च 2014

1

शुक्रवार

2

सोमवार

11 अगस्त 2014

3

शुक्रवार

24 अक्टूबर 2014

2. यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा.

त्यौहार का नाम जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है (4)

रंग पंचमी

कजलियां ( रक्षाबंधन का दूसरा दिन ) अन्नकूट ( दीपावली का दूसरा दिन )

रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 16 जनवरी 2014

क्र. 459--व.लि. - 1-2014.- सामान्य पुस्तक के परिपत्र 2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना एफ 3-2-1999- एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 511

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

मैं, जयश्री कियावत , कलेक्टर, जिला झाबुआ वर्ष 2014 के लिए सम्पूर्ण जिला झाबुआ की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नांकित तिथियों को निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करती हूं:-

जिला

पर्व अथवा त्यौहार क्र.

(3) (2)

(1)

1

गणेश चतुर्थी

1 .

झाबुआ सम्पूर्ण जिला

2

नवरात्र प्रारम्भ ( घट स्थापना)

2.

3

3. दीपावली का दूसरा दिन ( पड़वा )

दिन

दिनांक

सम्पूर्ण विवरण

(5)

(6) (4)

29-8-2014

शुक्रवार संपूर्ण जिला

" 25-9-2014

गुरुवार

_"_ 24-10-2014

शुक्रवार

यह स्थानीय अवकाश कोषालय/ उप कोषालय तथा बैंकों के लिए प्रभावशील नहीं रहेगा.

टीप.- ( 1 )

(2 ) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएं नियत हैं. इन पर भी यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा . परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यथावत रहेगी .

जयश्री कियावत, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 31 जनवरी 2014

क्र. क्यू. मण्डी निर्वा.-13.- मैं, कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) , जिला सीहोर, एतद्वारा सूचित करता हूं कि मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) के खण्ड (ङ) , ( च ) , ( ज ) , ( झ ) , ( ञ ) के अनुसरण में , जिला सीहोर अन्तर्गत निम्न तालिका में वर्णित जिला सीहोर की कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये तालिका के अनुसार प्रतिनिधियों का नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-

तालिका

मण्डी समिति का

विभाग/ संस्था का नाम क्रमांक व नाम

(1)

(2)

03-सीहोर

सहकारी विपणन समिति मर्यादित , सीहोर 03-सीहोर

कृषि विभाग

03-सीहोर

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर.

03-सीहोर

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित , सीहोर.

03-सीहोर

जिला पंचायत, सीहोर

04-आष्टा

आष्टा सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, आष्टा.

04-आष्टा

कृषिविभाग

पता

नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि

का नाम

(4)

(3)

श्री तुलसीराम आ. रामरतन

निवासी ग्राम चंदेरी , तह. व जिला सीहोर.

विकासखण्ड कार्यालय, सीहोर.

श्री ए. के. शुक्ला, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी.

श्री रमेश आत्मज हीरालाल सक्सेना, संचालक.

ग्राम बरखेड़ा हसन , तह. श्यामपुर, जिला सीहोर.

ग्राम तकीपुर

श्रीमती राजकली बाई/ कमल सिंह, संचालक.

श्रीमती कोमल बाई पति अर्जुनसिंह , सदस्य, जिला पंचायत.

नि. ग्राम व पो . हीरापुर, तहसील सीहोर.

नि. ग्राम पटाड़ा चौहान , तहसील आष्टा .

श्री कृपालसिंह ठाकुर आ. नरवत सिंह.

विकासखण्ड, आष्टा श्री आर. के. वर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी .

512

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(4)

(3)

(2)

(1)

04-आष्टा

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , सीहोर श्री राधेश्याम कासन्या, संचालक संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सीहोर.

ग्राम हकीमाबाद 04-आष्टा

भेरू सिंह परमार. श्री देवीसिंह परमार/

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर.

जनपद पंचायत आष्टा जिला पंचायत सीहोर

04-आष्टा

श्री महेश करमोदिया, सदस्य, जनपद पंचायत आष्टा.

विकासखण्ड, नसरुल्लागंज 05- नसरुल्लागंज कृषि विभाग

श्री एल. एन. विश्वकर्मा, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी .

05- नसरुल्लागंज

श्री रवि मालवीय, संचालक.

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , सीहोर.

संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सीहोर.

नसरुल्लागंज 05- नसरुल्लागंज

श्री राजेश पंवार/ चेतराम पंवार, संचालक.

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर.

ग्राम व पो. चींच जिला पंचायत सीहोर

05- नसरुल्लागंज

श्री महेश पंवार, उपाध्यक्ष , जनपद पंचायत , नसरुल्लागंज.

इछावर 06- इछावर

सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, इछावर श्री अभय कुमार मेहता आ. महेन्द्र कुमार मेहता.

विकासखण्ड इछावर 06- इछावर

कृषि विभाग

श्री सलीम मलिक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी.

06- इछावर

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , सीहोर श्री बाबूलाल जाट, संचालक

आबिदाबाद 06- इछावर

श्री गोपीलाल/ परसादी, संचालक.

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर

जिला पंचायत सीहोर

06- इछावर

श्री हुकूमसिंह वर्मा , सदस्य, जिला पंचायत .

ग्राम नांगली, पो. नरसिंहखेड़ा, तह. इछावर .

श्री बलवीर सिंह आ. श्री किशन

सहकारी विपणन समिति मर्यादित, सीहोर

07-श्यामपुर

नि. ग्राम पाडलिया, तह. श्यामपुर .

श्यामपुर 07-श्यामपुर कृषिविभाग

श्री ओ . पी. चिनगानियां, कृषि विकास अधिकारी.

श्री लखनलाल मेवाड़ा, संचालक

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , सीहोर

07- श्यामपुर

श्यामपुर 07-श्यामपुर

श्री लक्ष्मीनारायण पाटीदार/ बापूलाल

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर.

जिला पंचायत सीहोर

ग्राम बरखेड़ा हसन 07-श्यामपुर

श्री देवेन्द्र सक्सेना, सदस्य, जनपद पंचायत, सीहोर.

विकासखण्ड बुधनी 08- रेहटी

कृषि विभाग

श्री धनन्जय शर्मा , वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी .

08- रेहटी

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , सीहोर श्री रामनारायण साहू, संचालक

शाहगंज 08-रेहटी

श्री रमाकांत भार्गव/ रघुवीर प्रसाद

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित , सीहोर.

513

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(4) (2)

(3)

(1)

08- रेहटी

जिला पंचायत सीहोर

श्री आशाराम यादव , सदस्य, जिला पंचायत.

ग्राम व पो. सेमरी , तहसील रेहटी. 09- बकतरा

सहकारी विपणन समिति मर्यादित, शाहगंज श्री मेहन्द्र कुमार शर्मा आ. श्री कामता प्रसाद शर्मा.

मुकाम पोस्ट शाहगंज तह. बुधनी.

बकतरा 09- बकतरा

कृषि विभाग

श्री जे. एस. मीना, कृषि विकास अधिकारी , डोबी.

शाहगंज 09- बकतरा

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, सीहोर श्री रमाकांत भार्गव , संचालक

रेहटी

09- बकतरा

श्री रामनारायण साहू/ नाथूराम , संचालक.

जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर .

ग्राम पोस्ट बकतरा तह.

जिला पंचायत सीहोर

09- बकतरा

श्री धर्मेन्द्रसिंह चौहान, अध्यक्ष , जिला पंचायत.

बुधनी. 242-जावर

नि. मेहतवाड़ा, तह . जावर आष्टा सहकारी विपणन संस्था मर्यादित , आष्टा श्री मोहन बाबू शर्मा पिता मोती लाल शर्मा.

जावर 242-जावर

कृषि विभाग

श्री एस . एस. इटावदिया, कृषि विकास अधिकारी.

242-जावर

श्री देवकरण/ चुन्नी लाल, संचालक ग्राम सिद्दीकगंज जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित , सीहोर

श्री सालगराम/ छिता

242-जावर

ग्राम गुराडियावर्मा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, सीहोर.

जिला पंचायत सीहोर

242-जावर

ग्राम खजुरिया जावर

श्रीमती अकिलाबाई पत्नी कल्याणसिंह, सरपंच ग्राम पंचायत खजुरिया.

कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

सिंगरौली, दिनांक 25 जनवरी 2014

क्र. 185- सामान्य. - 2014.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-4-2013 - एक-4 , दिनांक 8 अक्टूबर 2013 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग - दो के अनुक्रमांक 4 के नियम 6 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2014 में सिंगरौली जिले के लिए निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं: -

दिनांक

क्रमांक

(3)

दिन (4) त्यौहार का नाम (2)

(1)

मंगलवार

04-02-2014

बसंत पंचमी

1

-मंगलवार

23-09-2014

2

प्राणनाथ जयंती/सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या

24-10-2014

3

शुक्रवार दीपावली का दूसरा दिन

उपरोक्त स्थानीय अवकाश कोषागारों/ उप कोषागारों एवं बैंकों को छोड़कर जिले में स्थित शेष सभी शासकीय कार्यालयों/ संस्थाओं में लागू होंगे .

एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर.

[ भाग 1 514

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

कार्यालय , कलेक्टर , जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 3 फरवरी 2014

क्र. 244-जे.सी. -1- कलेक्टर - विदिशा-2014.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का सरल क्रमांक 2 ) की धारा 2 के खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ - 2- ( क )-15-99- बी-3- दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ - 2- ( क) -9- 08-बी- 3 -दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, समिति की बैठक दिनांक 27 जनवरी 2014 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए, राज्य शासन, द्वारा निम्नांकित क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए थाना देहात गंजबासौदा की स्थापना मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से : - (एक) नीचे दी सारणी के कालम ( 1 ) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके ( सारणी के ) कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करते है.

(दो) सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम ( 3 ) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:-

सारणी

स्थानीय क्षेत्र

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित )

जिसमें से सम्मिलित किया गया है. (3) ग्राम/ मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/ वार्ड क्रमांक (2)

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित ) जिसमें से अपवर्जित किया गया है (1)

ग्राम/ मोहल्ले का नाम

बन्दोबस्त नं.

स. क्र.

पुलिस थाना देहात गंजबासौदा पुलिस थाना गंजबासौदा

1

ईमलिया

खिरिया

2

3

जुगयाई

4

सिरावदा

खडाखेडी

5

6

वत्तीसा

7

सुनारी

8

मुरादपुर

छीपनी

9

10

ठर्रका

11

विस्कावली

12

हथोडा

13

कुल्हार

14

समदपुर

15

उदयपुर

16

वेहटा

17

साहवा

18

टीकोद

19

बरेठ

20

कंजना

21

छोटा सिरावदा

22

राउखेडी

23

बडवासा

24

झिलीपुर 515

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

भाटनी

25

पुलिस थाना देहात गंजबासौदा पुलिस थाना गंजबासौदा

26 आकाडोडा

कथरी

27

28

तवक्वकलपुर

29 छुलेटा

30

वर्घरू

31 वूचाखेडी

32

रवरयाई

33

काजी किर्रादा

34 पुरवाई चक्क

35 फतेपुर

36

डिडोली

37 खुरसेनी

38

हरीपुर

गंज

39

40

रजोदा टपरिया

41

वैदन खेडी

42 नसीदपुर

43 चौरावर

44

पौनिया

45

भडिया

46

सिरावदा वडा

47

वार्ड क्र. 22

जैल रोड

वार्ड क्र. 17

48 राजेन्द्र नगर

वार्ड क्र. 17

49

पठार पुरा

50

वार्ड क्र. 16

सदर बाजार

वार्ड क्र. 16

51 मिर्जापुर

52 नामदेव कालोनी

वार्ड क्र. 15

पंचमा रोड

वार्ड क्र. 18

53

वार्ड क्र. 17

54

गांधी चौक

वार्ड क्र. 22

55 चूडी मोहल्ला

वार्ड क्र. 24

56

वूडापुरा

57

वार्ड क्र. 23

सिरोंज चौराहा

58

वार्ड क्र. 21

तिरंगा चौक

वार्ड क्र. 21

59 ईदगाह रोड

वार्ड क्र. 17

60

पण्डापुरा

वार्ड क्र. 17

61

सिख मोहल्ला 516

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(3)

(2)

(1)

1

नरोदा

पुलिस थाना देहात गंजबासौदा पुलिस थान त्यौदा

2

वेरखेडी

3

वरोदिया

4 दाउद बासौदा

5

लहदरा

6

मुआरा

7 देवीपुर

8 सनाई

9

पिपरिया जाजोन

10 मिरगावली

11

मुआरा जागीर

12

वावली

13

वॉगची

14

किशनोदा

15

ढिमरोली

16

पिपरिया जाफरावाद

17

सत्ताखेडी

लमन्या

18

19 औरंगपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विदिशा , दिनांक 3 फरवरी 2014

क्र. 244-जे.सी. - 1- कलेक्टर- विदिशा-14.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 244-जे.सी. -1- विदिशा-2014 , दिनांक 3 फरवरी 2014 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकरण से प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Vidisha , the 3rd February 2014

No. 244 - J.C. - 1 - Collector- Vidisha- 2014.-In exercise of the powers conferred by clause ( s) Section 2 of the code of Criminal procedure ; 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police ) Department order number F- 2 (K) 15-99 - B - 3 - two , dated 11th October 2004 and number F - 2 ( K) 9-08- B - 3 - two , dated 30th July 2010 in compliunace with decisions taken by the power conferred to Committee of the District Collector/ SP/DPO . in metting Dated 27th January 2014 in partial modification of the previous notfication in the specified local areas comprised in respective Police Station mentioned in the Table below the State Government hereby Notifies Police Station Dehat Ganjbasoda Comprsining the areas specified below with effect from date of publication of this Notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

(1) Exclude from the Police Station mentioned in column ( 1 ) of the Table below the local areas specifed in column (2) there of and .

517

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(2) Includes the local areas specified in column ( 2) of the said Table in the Police Station mentioned in column (3 ) of the said Table :-

TABLE

Local Area

Name of Villages , and Settlement No. Ward No.

(2)

Name of Police Station ( with Tehsil and Distt . ) from which included (3) Name of Police Station ( with Tehsil and Distt .) from which exciuded (1)

Settlement No.

S. No. Name of Villages ,

Police Station Dehat Ganjbasoda Police Station Ganjbasoda .

1

Imaliya

2

Khairiya

3

Jugyai

4

Sirawda

Khadakedi

5

6

Battisa

Sunari

7

8

Muradpur

9

Chipani

Tharka

10

11

Viskawali

12

Hathoda

13

Kulhar

14

Samadpur

15

Udaypur

Behata

16

17

Sahava

Tikod

18

Baretha

19

20

Kanjana

21

Chhota Siravda

22

Raukhedi

23

Badwasa

24

Jhilipur

25

Bhatni

26

Akadoda

Kathari

27

28

Twakkalpur

29

Chhuleta

30

Vagharru

31

Buchhakhedi

32

Ravaryai

33

Kajikiroda

Purwai Chakka

34

35

Fatepur

36

Didoli

37

Khurseni [ भाग 1 518

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

(3) (1)

38

Haripur

39

Police Station Dehat Ganjbasoda

Ganj

Police Station Ganjbasoda.

40

Rajoda Tapariya

Vedankhedi

41

42

Nasidpur

Chorawar

43

44

Poniya

45

Madiya

46

Siravda Bada

Ward No. 22

47

Jail Road

Ward No. 17

48

Rajendra Nagar

Pathar Pura

Ward No. 17

49

Ward No. 16

50

Sadar Bazar

Ward No. 16

51

Mirja Pur

Ward No. 15

52

Namdev Colony

Ward No. 18

53

Panchma Road

Ward No. 17

54

Gandhi Chok

Ward No. 22

55

Chudi Mohalla

Ward No. 24

56

Budapura

Ward No. 23

57

Sironj Choraha

Ward No. 21

58

Tiranga Chok

Ward No. 21

59

Iedgaha Road

Ward No. 17

60

Panda pura

Ward No. 17

61

Sikha Mohalla

Police Station Dehat 1

Naroda

Police Station Teonda

2

Verkhedi

Ganjbasoda 3

Barodiya

4

Daud Basoda

5

Lehadara

6

Muwara

7

Devipur

8

Sanai

9

Pipariya Jajon

10

Mirgawali

11

Muwara Jageer

Vavali

12

13

Bagchi

14

Kishanoda

Dhimroli

15

16

Pipariya Jafarawda

Sattakhedi

17

18

Lamaniya

19

Orangpur

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , M. B. OJHA , Collector & Ex- officio Dy. Secy .

519

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम , दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्र. 5563 - भू-अर्जन- 2013- प्र. क्र. 37-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(6)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

हरथली

रतलाम

रतलाम

प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन

निजी 09.650 शास . 00.130 योग : 09.780

निर्माण ( परियोजना ) हेतु.

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण) उत्तर - पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान)

(2 ) भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी , उपखंड रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 002- अ-82 वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(4)

(5)

(3)

(2) पन्ना

(1) पन्ना

इटवांखास

अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु. सिरस्वाहा तालाब योजना

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.

निजी 253.423 शासकीय 28.839 योग : 282.261

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

520

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सिवनी , दिनांक 22 जनवरी 2014

प्र. क्र. 642 - जि.भू.अ. - 2013- संशोधन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984. ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (1)

(2)

घंसौर

0.32 सिवनी

मेहता

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

मार्ग निर्माण का उन्नयन कार्य संबंधी प्रबंधक, म.प्र. रोड डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, जबलपुर.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

सिवनी , दिनांक 31 जनवरी 2014

प्र. क्र. 900 - जि.भू.अ. - 2014- संशोधन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.30 सिवनी लखनादौन सालीवाड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

जलाशय निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , सिवनी.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , लखनादौन , जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

521

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 24 जनवरी 2014

भू-अर्जन प्र. क्र. 03-अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)

लगभग क्षेत्रफल (4)

जिला (1)

तहसील (2)

नगर/ग्राम (3)

देवलामाफी

खण्डवा पुनासा

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन अभियंता ( सिविल ) दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि. , खण्डवा.

आबादी भूमि कुल क्षेत्रफल 885.61 वर्गमीटर भूमि पर स्थित 2 मकान कुल निर्मित क्षेत्रफल 527.38 वर्गमीटर.

म.प्र.पा.ज.कं.लि. की पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति के अनुसार जिन भू- स्वामियों की संपूर्ण भूमि परियोजना के लिये अधि- ग्रहित की गई है , उनके रहवासी मकानों का उनकी मांग पर अधिग्रहण.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पुनासा तथा कार्यपालन अभियंता (सिविल ) दो, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पा.ज.कं.लि. दोंगालिया, जिला खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 27 जनवरी 2014

क्र. 987 - भू- अर्जन- 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र.

तहसील/ तालुका

अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं. (हेक्टर में)

(7)

(6)

(4)

(1)

(2)

(3)

(5)

0.03

नावली

पिछोर

शिवपुरी

0.01

0.03

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , शिवपुरी जिला शिवपुरी, म.प्र.

0.06

महुअर मध्यम परियोजना की बांयी तट नहर की उप शाखा क्र. 1 की सब- शाखा क्र. 1 के निर्माण कार्य हेतु.

0.04

450 455 491 492 494/1 522

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(4)

(5) (1)

(2)

(3)

0.03

495/1

496

(7)

(6)

0.02

योग : 0.22

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 980 - भू- अर्जन -2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में , उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ तालुका

अर्जित की जाने वाली भूमि का सर्वे नं.

अर्जित हेतु प्रस्तावित क्षेत्र. (हेक्टर में)

(5)

(3)

(4) (2)

(1)

22

0.10

तिंधारी

पिछोर

शिवपुरी

23

0.16

0.22

24

775

0.04

0.06

814

833

0.30

0.09

834/2

0.09

835

837

0.04

838/1

0.03

0.05

839

840

0.24

0.11

841

879

0.01

0.14

880

0.07

961

योग : 1.75

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(7)

(6)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, शिवपुरी जिला शिवपुरी , म.प्र.

महुअर मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की टेल माईनर की सब- शाखा क्र. 1 के निर्माण कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , पिछोर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

डिण्डौरी , दिनांक 28 जनवरी 2014

भू-अर्जन प्र. क्र. 1-अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

ग्राम

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

6.066

डिण्डौरी बजाग गोरखपुर रैयत

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , डिण्डौरी .

अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना , डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 3 - अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

रहंगी रैयत

बजाग

9.074

डिण्डौरी

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , डिण्डौरी.

अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना, डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

भू-अर्जन प्र. क्र. 5 - अ-82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(3)

(2)

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (4)

(1)

38.35

बजाग

डिण्डौरी

बम्हनी उर्फ धवाडोंगरी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , डिण्डौरी.

अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

524

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना, डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भू- अर्जन प्र . क्र. 6 - अ - 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(6) (3)

(5)

(4)

(2)

(1)

डिण्डौरी

20.850

बजाग

पाटनगढ़ माल

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी .

अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना, डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 7 -अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(6)

(4)

(5)

(3)

(2)

6.460

(1) डिण्डौरी बजाग मूसामण्डी माल

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी.

अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना, डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र . क्र. 8 -अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त 525

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(3)

(2)

(4)

(1)

32.461

डिण्डौरी बजाग मूसामण्डीरैयत

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी .

अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना, डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भू- अर्जन प्र. क्र. 9 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(5)

(6)

(4)

(1)

(2)

(3)

10.390

डिण्डौरी बजाग भलखोह रैयत

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी .

अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना , डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र . क्र. 10-अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(5)

(6) (2)

(4)

(3)

(1)

5.660

डिण्डौरी बजाग सुनपुरी रैयत

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , डिण्डौरी.

अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु .

526

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना, डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. 11-अ-82-2013-14.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(5)

(6) (2)

(4)

(1)

(3)

30.473

डिण्डौरी बजाग पाटन रैयत

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , डिण्डौरी .

अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परि- योजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं पुनर्वास अधिकारी , अपर नर्मदा सिंचाई परियोजना, डिण्डौरी एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-1 , डिण्डौरी के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

डिण्डौरी , दिनांक 5 फरवरी 2014

क्र. भू- अर्जन- 21 -अ- 82-2013-14-766.-चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

नगर/ग्राम

सर्वे नम्बर

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

तहसील/ तालुका

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(7)

(5)

(6)

(2)

(3)

(4)

(1)

डिण्डौरी

59

3.750

डिण्डौरी

3.080

60

खाल्हे भवरखण्डी

भवरखण्डी जलाशय शीर्ष कार्य.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

0.300

61

1.003

63

2.034

64

39

1.980

4.010

37

65

0.079

1.048

68

73

0.300 527

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(7)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2) (3)

0.200

72

0.750

71

0.630

70

0.350

29

30

2.350

28

0.850

25

0.095

23

0.039

35

0.420

0.410

36

1.980

39

40

0.045

1.041

48

49

1.080

1.065

50

17

2.079

18

0.920

45

1.250

43

2.013

0.400

41

0.950

34/1

0.400

34/2

6

1.880

5

1.680

0.450

8

1.430

3

51

0.160

1.530

53

55

0.660

0.028

54

57

0.072

58

1.054

67/1

1.000

2.470

67/2

88

0.740

0.085

89

56

0.091

46

0.620

योग : 50.851

3.588

62,2,38,66 ,

शासकीय भूमि

69,24,21,31 ,

32,33,44,47,

7,52.

कुल योग : 54.439

2. भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

528

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

क्र. भू-अर्जन- 22- अ-82-2013-14-767.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सर्वे नम्बर

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ तालुका

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.100

डिण्डौरी नेवसा

डिण्डौरी

0.050

0.300

291 218 271 155 159 0.020 योग : 0.860 शासकीय भूमि 153.00 0.042 कुल योग : 0.902

(7)

(6)

0.390

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

गोयरा जलाशय बायीं तट नहर एवं वेस्ट वियर.

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन- 23-अ- 82-2013-14-768 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

सर्वे नम्बर जिला तहसील/ तालुका

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(4) (2)

(3)

(1)

डिण्डौरी

गोयरा

डिण्डौरी

204 203

(5)

(7)

(6)

0.100

0.360

गोयरा जलाशय शीर्ष कार्य एवं दांयी व बांयी तट नहर.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी .

योग : 0.460

शासकीय भूमि : 0.000

कुल योग : 0.460

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-24-अ-82-11-12-769.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 6 ) 529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सर्वे नम्बर

नगर/ग्राम

जिला तहसील/ तालुका

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(5) (2) (3)

(4) (1)

डिण्डौरी

गोपालपुर,

डिण्डौरी

निजी भूमि- ( शीर्ष कार्य )

177

0.360

प.ह.नं. 46/22 रा.नि.मं. डिण्डौरी .

0.230

179

45

0.210

180

0.380

0.330

184

0.230

176

0.400

182

0.260

175

0.080

299

293/14

0.140

0.150

293/15

293/16

0.380

293/17

0.650

293/3

0.070

3.870

योग निजी भूमि :

शासकीय भूमि

47,181,183 ,

1.860

187,178,298

5.730

कुल योग भूमि :

(7)

(6)

गोपालपुर जलाशय शीर्ष कार्य निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

भूमि का नक्शा भू -अर्जन अधिकारी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. भू- अर्जन- 25-अ-82-2013-14-770.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

सर्वे नम्बर जिला तहसील/ तालुका

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हेक्टर में)

(4)

(5) (2)

(1)

(3) पडरिया मा

डिण्डौरी डिण्डौरी

303 301

0.640 0.100 (6)

(7)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , डिण्डौरी.

गोपालपुर जलाशय बांयी एवं दांयी तट नहर.

530

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(4)

(5) (2)

(3)

(1)

300

0.120

0.020

297

298/3

0.060

0.050

255/2

298/1

0.120

0.030

595

0.080

59

(7)

(6)

योग : 1.220

शासकीय भूमि

302.00

0.110

कुल योग : 1.330

भूमि का नक्शा भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय , कलेक्टर कार्यालय , डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , छवि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल , दिनांक 30 जनवरी 2014

क्र. 01 - अ - 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

1.086 बैरसिया

भोपाल

बेरखेड़ी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा.

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) की निरीक्षण , कलेक्टर, भोपाल/ भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , बैरसिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 02- अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त 531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(2)

(3)

(4)

(1)

0.470

बैरसिया

बन्दरुआ

भोपाल

संजय सागर ( बाह) मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग गंजबासौदा.

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- संजय सागर ( बाह ) मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर , भोपाल / भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, बैरसिया के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, निशांत वरवड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. क्यू- भूमि संपादन- 2013-558 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(3)

(4)

(1) (2)

भदेडमयचक

उज्जैन

घट्टिया

भू-अर्जन अधिकारी ,

घट्टिया

कुल किता-02 कुल रकबा 0.292

सिहस्थ 2016 के कार्य योजना के अन्तर्गत ग्राम भदेडमयचक में क्षिप्रा नदी के पश्चिम ( बायें ) तट पर मंगलनाथ पुल के पहले घाट का निर्माण कार्य लम्बाई 100 मीटर हेतु अशासकीय भूमि के भू- अर्जन प्रस्ताव बाबत्.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया में देखा जा सकता है.

532

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

क्र. क्यू- भूमि संपादन- 2013-559.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे , क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा ( 1 ) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं : -

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1) (2)

(3)

भदेडमय चक

उज्जैन घट्टिया

कुल किता-01 कुल रकबा 0.039

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया सिहस्थ 2016 के कार्य योजना के अन्तर्गत ग्राम भदेडमय चक में क्षिप्रा नदी के पश्चिम ( बायें ) तट पर सिद्धवट घाट के अपस्ट्रीम में घाट का निर्माण कार्य लम्बाई 50 मीटर हेतु अशासकीय भूमि के भू-अर्जन प्रस्ताव बाबत्.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घट्टिया में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अलीराजपुर, दिनांक 25 जनवरी 2014

क्र. 148 - भू- अर्जन- रीडर- 1-2014- प्र. क्र. 02-अ-82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण , पुनर्वास और पुनस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

भूमि का विवरण

तहसील ग्राम का नाम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

(4) (1)

0.92 अलीराजपुर अलीराजपुर चिचलगुड़ा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

छोटा उदयपुर - धार हेतु रेलवे लाईन.

डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण) वेस्टर्न रेलवे , ( बड़ौदा) .

भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

533

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

क्र. 150 - भू-अर्जन-रीडर -1-2014- प्र. क्र. 03-अ-82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण , पुनर्वास और पुनस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं:-

भूमि का विवरण ग्राम का नाम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(2)

(1)

(4)

2.40 अलीराजपुर

अलीराजपुर

भयडीया की चौकी.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

छोटा उदयपुर - धार हेतु रेलवे लाईन.

डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण ) वेस्टर्न रेलवे , ( बड़ौदा ) .

भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू-अर्जन अधिकारी , उपखण्ड अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 152 - भू- अर्जन-रीडर- 1-2014 - प्र. क्र. 01-अ-82-2013-14.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं: -

जिला तहसील

भूमि का विवरण ग्राम का नाम लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में )

(3)

(2)

(4) (1)

0.64

थाना सेमली

अलीराजपुर

अलीराजपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

छोटा उदयपुर- धार हेतु रेलवे लाईन.

डिप्टी चीफ इन्जीनियर ( निर्माण) वेस्टर्न रेलवे , ( बड़ौदा ) .

भूमि का नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन भू- अर्जन अधिकारी , उपखण्ड अधिकारी , अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

534

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सतना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

क्र. एफ 587 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ ग्राम- हिनौता गजगौना

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.763 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हे. में )

(2)

(1)

0.052

760

0.021

761

0.005

759

0.075

646/1

0.052

646/2

0.115

645

0.105

647/2

0.005

648/2

0.127

652

0.005

663

703

0.070

0.005

701

0.005

698

0.037

664

0.049

696/1

0.010

697

0.063

696/2

0.062

696/3

0.100

687

0.063

685/2

0.005

684/2

0.060

844/687

(2)

(1)

683

0.130

847/683

0.010

0.042

500

0.005

560

563

0.012

0.150

499

501

0.040

0.032

504

506

0.052

0.045

386/2

505/1

0.023

0.020

506/2

0.031

386/1

0.010

388

0.045

389

0.025

38

1.763

निजी खाता भूमि योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 587 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ग्राम- आमाडाड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.423 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.070

404/1क/1

0.073

407/1/1 535

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

965/1

0.038

0.069 404/1क/2

407/1/2

0.073 965/2

0.005 404/1क/3

0.070

0.073 407/1/3

961/3

0.100

0.039 965/3

0.024 404/2

0.100 404/1 /ख

407/2

0.015

0.020 1024/1

0.021

0.040 1024/2

0.045 1024/3

0.017 1024/4

1025

0.030 1018/1

0.005 1026

0.199

0.015 1027

0.005 1034

1017

0.021

0.005 1016

1028/1

0.085

0.010 1005/1

1028/2

0.095 962

0.005 964/2

0.010

0.039 966/1

0.010 967/1

0.038 966/2

0.005 967/2

0.010 966/3

0.073 957/3

956/2क

0.160

0.010 956/1

0.155 969

0.050 983

985

0.055

0.010 984

0.025 993

0.021 987

986

0.094

0.005 991

(1)

(2)

992

0.052

0.084

977

648

0.075

0.015

647

0.010

646/1

649

0.025

0.060

650

651

0.125

653

0.045

0.105

652

0.032

654/4

0.025

654/5

654/6

0.018

661

0.115

664

0.073

665

0.110

0.142

667

765/1

0.052

0.010

662/4

662/5

0.021

662/6

0.035

978

0.010

0.005

976

982

0.042

निजी खाता भूमि योग 3.423

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 587- भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर 536

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(ग) नगर/ ग्राम- आमाडाड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.299 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

(1)

261/2

0.035

0.015

262

257

0.160

0.085

256/1

0.085

256/2

0.034

255/1

0.030

254

0.052

255/2

0.052

246

247

0.055

0.105

245/1

245/2

0.052

218/1

0.010

0.260

218/2

0.052

217/1

0.010

215/1

0.052

217/2

0.090

215/2

216

0.015

0.050

248

निजी खाता भूमि योग 1.299

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ 587 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ ग्राम- करैया देवरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.968 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.063

724/1

723

0.095

0.052

715/1

0.048

715/2

715/4

0.026

715/5

0.042

0.085

716

275

0.145

274/2

0.095

261

0.200

0.084

272

0.052

273/2

259

0.136

0.005

279/1

279/2

0.010

0.073

280/1

280/2

0.073

281

0.045

0.010

271 /1 ग

0.021

271/ 1क

258

0.180

0.031

271/1 ख

250/2

0.005

257

0.042

251

0.073

252/2 ग

0.115

0.110

252/2ख

0.052

273/1

निजी खाता भूमि योग 1.968

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .

क्र. एफ 587 - भू-अर्जन 13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक 537

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- मैहर

(ग) नगर/ ग्राम- शिवाप्रसाद

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.384 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

1046

0.045

0.042

1048

1047

0.115

0.031

1024

1022

0.105

0.005

1045/1

0.010

1044/1

1025/2

0.031

0.384

निजी खाता भूमि योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 587 - भू-अर्जन13. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील-मैहर

(ग ) नगर/ग्राम-तिदुहटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.864 हेक्टेयर .

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

359

0.165

360

0.045

460

0.005

0.063

461

462

0.021

361

0.100

0.025

365/1

0.030

365/2.

0.030

365/3

0.030

365/4

0.030

365/5

365/6

0.030

356

0.195

355

0.205

0.090

306

367

0.021

0.005

368/1

368/2

0.031

0.085

305

304/1

0.063

302/2

0.015

304/2

0.055

302/3

0.015

303

0.005

0.005

299

0.405

300

301

0.075

532/2

0.005

0.015

352

1.864

निजी खाता भूमि योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

538

सतना, दिनांक 29 जनवरी 2014

क्र. एफ 58 - भू-अर्जन-14 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख ) तहसील- अमरपाटन

(ग) नगर/ग्राम- लालपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.152 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

18/1

0.080

0.070

19/1

0.026

20/1

0.110

31/1

0.149

30/1

32/1

0.010

0.005

29/1

0.100

28/1

0.070

26/1

0.054

27/1

0.035

18/2

0.033

19/2

0.074

30/2

0.005

32/2

28/2

0.045

26/2

0.035

0.045

31/2

0.090

25

0.165

53/1

0.065

54/1

0.020

52/1

0.140

55

52/2

0.030

0.145

53/2

0.100

54/2

(2)

(1)

0.080

146/2

156

0.174

0.096

157/2

0.025

147

148

0.050

0.015

149

150

0.105

0.205

154

0.144

155

158

0.042

0.100

152

153

0.081

152

0.050

0.030

153

0.050

161

0.030

162/2/क

0.005

162/1 .

0.010

162/2/ख

0.020

162/2 /ग

0.573

163

165

0.075

0.042

168

164

0.129

4.152

निजी खाता भूमि योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 58 - भू-अर्जन-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन 539

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(ग ) नगर/ ग्राम- बर्रेहबड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.899 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नंबर

(हे. में)

(2)

(1)

0.645

459

0.060

460

0.345

459/1189

0.405

476

0.155

367/1

0.415

367/2

0.550

367/3

0.033

368

0.010

369/1

0.275

370/1

0.260

371/1

0.031

370/2

371/2

0.035

0.405

372

0.096

373/1

0.088

373/2

0.156

374/2

373/3

0.073

376/3

0.115

0.200

475/1

475/2

0.198

0.032

772

773

0.032

0.043

362/1

363/1

0.160

364/1

0.096

0.008

362/2

0.075

363/2

0.090

364/2

0.020

357/2

362/3

0.008

0.120

363/3

0.090

364/3

0.240

363/4

0.085

364/4

निजी खाता भूमि योग .. 5.899

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 58 - भू-अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन (म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन

( ग) नगर/ ग्राम- बरेंह मन्नीराम

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.492 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

(हे . में)

(2)

खसरा नंबर (1)

0.110

33

0.345

34

0.037

35

निजी खाता भूमि योग .. 0.492

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 58 - भू-अर्जन 14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला- सतना

(ख) तहसील- अमरपाटन 540

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

(ग ) नगर/ ग्राम- बरेंह पटिला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.024 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.080

66

0.299

67

0.040

68

0.365

69

70

0.036

0.021

84/1 /क/2

0.005

108

0.015

110

0.025

113/2

0.040

71/1

0.040

71/2

72

0.135

0.024

78

73

0.015

74

0.016

0.073

89/1

93/1

0.185

0.097

111

0.364

112

0.080

79

0.050

94

0.024

114/2

0.008

115/2

80/1क/ 1

0.061

0.012

84/1/क/ 1

0.142

80/ 1 ख

0.020

84/1/क/3

0.145

93/2

114/3

0.020

80/2

0.072

0.565

85

0.050

88

0.010

89/2

0.065

91

0.825

92

निजी खाता भूमि योग 4.024

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 62 - भू-अर्जन 14. चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मझगवां

(ग ) नगर/ ग्राम- रजौला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.010 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)

अर्जित रकबा (हे. में) (2)

4/1/1

निजी खाता भूमि योग ..

0.010 0.010

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- मंदाकिनी नदी चित्रकूट संरक्षण योजना के अन्तर्गत संपबेल निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 59 - भू-अर्जन14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र. शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख ) तहसील - मझगवां 541

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(ग) नगर/ग्राम- वनसाकर

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1.200 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.052

42

38

0.104

0.016

34

37

0.092

35

0.106

32

0.020

121

0.100

0.150

127

14

0.068

0.029

15

0.032

17

0.024

18

19

0.028

20/1

0.008

20/2

0.048

21/1

0.060

0.060

21/2

निजी खाता भूमि योग 1.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- वनसाकर बांध योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ 59 - भू-अर्जन-14 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधन 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन ( म. प्र . शासन/निजी खाता ) (क) जिला-सतना

(ख) तहसील- मझगवां

(ग ) नगर/ग्राम-गोपालपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.500 हेक्टेयर.

खसरा

नंबर

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

75/2

0.805

76

0.463

77

0.586

0.474

78/1

0.474

78/2

0.558

79/1

0.064

80/1

0.064

80/2

0.064

104/1

0.200

105/1

0.064

104/2

0.200

105/2

122/2

0.220

0.220

122/1

124/1

0.130

0.130

124/2

0.130

124/3

0.180

140

5.500

निजी खाता भूमि योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- वनसाकर बांध योजनान्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर (भू-अर्जन ) , जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी , दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्र. 8814 - जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, 542

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- घंसौर, रा.नि.मं. धनौरा

(ग ) ग्राम - गाडरवाडा, ब.नं. 153, प.ह.नं. 51 (घ) लगभग क्षेत्रफल- 17.30 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

0.50

4/2

4/3

0.25

3

0.60

8/1

1.70

0.70

5

0.10

6

19/2

3.55

7/2

0.60

8/2

0.70

0.10

9/4

0.22

9/8

0.60

9/3

1.70

19/1

19/3

2.84

2.18

23/1

0.51

40/5

40/4

0.45 कुल योग 17.30

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- मासूल जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 8814- जि.भू.अ.-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- घंसौर , रा.नि.मं. धनौरा

(ग ) ग्राम- गाडरवाडा, ब.नं. 153, प.ह.नं. 51 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.12 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.29

9/4

16/3

0.18

0.05

16/5

9/5

0.29

0.09

16/4

0.18

16/1

0.18

16/2

0.02

14/2

14/1

0.05

0.06

116/1

115

0.13

0.42

109

0.15

15

कुल योग 2.12

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- मासूल जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 8814- जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-अशासकीय भूमि

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- घंसौर, रा.नि.मं. धनौरा 543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम - मासूल, ब.नं. 607, प.ह.नं. 50 (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.15 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.20

354/5

0.31

347/1

0.10

349

347/2

0.74

2.00

347/3

2.00

347/4

0.35

345/1

345/2

1.90

344

0.95

0.10

343

0.50

342/2

कुल योग .. 9.15

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- मासूल जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 8814-जि.भू.अ. - 2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- घंसौर, रा.नि.मं. धनौरा

(ग) ग्राम- बगहाई, ब.नं. 460, प.ह.नं. 51 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.44 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.18

15

0.23

16

17

0.47

(2)

(1)

0.20

44

0.04

43

0.09

48

0.09

49/1

0.15

100

0.24

97/3

0.09

98/1

0.12

98/2

0.12

98/3

0.10

192/1

0.11

192/2

0.10

192/3

0.11

193/1

2.44

कुल योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मासूल जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 8814 - जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- घंसौर, रा.नि.मं. धनौरा

(ग) ग्राम- भालीवाडा, ब.नं. 462 , प.ह.नं. 50 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.47 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

180/1

0.09

0.15

184/1 544

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(2)

(1)

180/2

0.09

184/3

0.15

कुल योग 0.47

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है- मासूल जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

क्र. 8814- जि.भू.अ. - 2013. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण-अशासकीय भूमि

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील-घंसौर, रा.नि.मं. धनौरा

(ग ) ग्राम - बगहाई, ब.नं. 470, प.ह.नं. 51 , (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.58 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.58

12

कुल योग . 0.58

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मासूल जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घंसौर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

सिवनी, दिनांक 22 जनवरी 2014

क्र. 641 - जि.भू.अ. - 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 संशोधित 1984 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का विवरण- अशासकीय भूमि

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- घंसौर, रा.नि.मं. घंसौर

ग्राम- छीतापार, प.ह.नं. 41 , (ग)

लगभग क्षेत्रफल -0.91 हेक्टेयर. (घ)

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.45

80

0.15

79

0.04

72

0.01

82/1

0.03

82/2

0.01

82/3

0.02

82/4

0.03

85/5

0.01

82/6

82/9

0.01

0.07

88/2

0.08

88/3

कुल योग..0.91

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मार्ग निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , घंसौर जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

545

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शाजापुर, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. भू- अर्जन- 2014-02.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में उल्लेखित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-शाजापुर

(ख) तहसील- शुजालपुर

(ग) ग्राम- पोलायकलॉ

( घ ) क्षेत्रफल-पोलायकलॉ से अवंतिपुर बड़ोदिया मार्ग हेतु 0.024 हेक्टेयर.

खसरा क्र.

क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टर में )

(1)

(2)

0.005

2729/1/1

5607/2/1

0.019 योग .. 0.024

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पोलायकलों से अवंतिपुर बडोदिया मार्ग में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 10 जनवरी 2014

प्र. क्र. 1 - अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- विजाबर

(ग ) ग्राम-खैराकला

(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-22.700 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

(1)

(2)

58/1/1

0.096

58/1/2

0.195

58/2

0.343

0.114

58/2/1

58/2/2

0.114

0.114

58/2/3

0.564

59/1

59/2

0.188

0.188

59/3

0.218

57/1

0.180

57/2

0.028

56/1

0.035

56/2

55

0.500

53

0.441

50/2

0.798

0.126

50/3

50/4

0.202

536

0.299

0.259

535

0.523

533

532

0.005

528

0.306

0.077

531

0.277

530

520/2

0.324

0.316

529

524

0.619

525/2

0.139

534

0.308 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

546

(1)

(2)

526

0.798

0.890

527

51

1.040

0.356

52

0.806

54

0.591

61

63

0.049

0.514

62

60

1.254

0.416

64/1

64/2

0.417

0.101

65/2

0.101

65/3

65/4

0.121

0.822

66/1

66/2

0.170

0.259

66/3

66/4

0.849

66/5

0.364

67

0.202

0.150

68/1

0.149

68/2

0.109

69

0.610

70

71

0.151

72

0.526

0.194

73/1

0.389

73/2

0.194

73/3

0.299

74/1

0.263

74/2

75

0.441

0.340

76/1

0.344

76/2

78

0.231

79

0.165

80

0.081

0.016

83

0.032

518

योग .. 22.700

(2 ) श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब का क्षेत्र भू-अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) विजाबर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2- अ- 82-12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

(ख ) तहसील- विजाबर

(ग ) ग्राम- मंगलपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-85.806 हेक्टेयर.

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

154

0.922

1.200

35

36

0.437

41/1

0.331

46/2/2

0.381

0.040

72/1

0.040

72/2

0.086

75/1/2

0.003

75/2/1

0.039

75/2/2

0.730

74

106

0.073

0.400

171

0.276

213

0.045

214

222/1

0.076

230

0.778

225

0.043

226

1.284

0.486

221/1

220

0.437

0.979

238

237

0.894

0.328

234

0.34

16 547

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

0.726 17/1

0.362 17/2

0.793 19

0.486 20

24/1

0.208

0.208 24/2

0.208 24/3

21/2

0.433 22

0.388 21/1

0.91

0.275 3

0.271 5

4

0.19

0.636 6

2

0.166 40/2

0.219 40/1

0.308 42

0.437 43

0.17 44

0.267

0.115 47/1

47/2

0.135 47/3

0.134 47/4

0.114

0.101 32/1

32/2

0.101 32/3

0.101

0.102 32/4

70/1

0.152

0.188 70/2

0.06 127

0.235 73/1

138

0.038

0.409 149/3

242/118

0.445

0.266 14/1

0.842 14/2

0.842 14/3

0.405 14/4

0.433 15/2

0.15 15/3

0.04 15/4

0.202 108/1/1/1

0.203 108/1/1/2

1.218 108/1/2

(2)

(1)

0.68

108/1/3

0.162

108/2

0.405

108/4

0.405

108/5

0.696

28/1

0.729

37

101/1

0.319

0.252

101/3/1

0.228

101/3/2

123/1

0.437

0.405

123/2

0.256

123/3

0.038

158/1

0.383

158/2

0.012

158/3

0.247

158/4

0.336

153/1

0.283

153/2

0.243

153/3

0.283

153/4

1.60

0.400

151/1/1/2

1.000

151/1/2/2

0.403

151/1/3/क/1

0.405

151/1/3/क/2

0.405

151/1 /3/क/3

0.405

151/1/3/क/4

0.405

151/1/3/क/5

151/4

0.874

0.809

151/7

0.506

151/8

0.506

151/9

0.910

151/11

0.506

151/13

2.023

149/1/1

1.214

149/1/2/1

149/1/2/2

0.809

0.088

149/1/2/ख

0.809

149/1/ 2/घ

0.400

149/1/ 2/ड़

149/1/2/च

0.809

149/8

0.611

14979

0.938

0.688

149/11

0.805

146/2 548

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(2) (1)

0.800 146/4/2

122

0.496

0.259 119

120

0.506

1.099 115/1

115/2

0.366 142/1/1

1.011 142/1/2

1.011 142/1/3

1.011

1.555 142/1/4

142/1/5

0.697 142/2

0.182 142/3

0.158

0.478 142/4/1

142/4/2

0.813 142/6

0.053

0.405 219/5

150/1/2

1.615

0.227 150/6

1.700 147/1/2

1.400 147/1/3

0.777 23

25

1.084

0.024 26/2

26/3

0.190 26/4

0.198 26/5/1

0.176

0.176 26/5/2

0.041 26/5/3

26/6

0.194 26/7

0.231 26/8

0.328

0.283 26/9

26/10/1

0.133 26/10/2

0.134

0.133 26/10/3

26/10/4

0.134 26/13

0.110 26/16

0.117

0.433 26/17

0.275 26/18

0.478 31/1

31/2/1

0.115

0.039 31/2/2

(2)

(1)

0.422

39/1

0.423

39/2

45

0.526

71/1

0.035

71/2

0.015

0.184

124

0.040

141/1

0.926

156

0.615

157/1

0.587

157/2/1

0.427

218

1.052

231/2

0.429

231/5

0.534

235

100

0.028

0.721

118

1

0.012

9

0.811

0.205

10

12/1

0.200

0.361

12/2

0.073

13

0.294

34/1

0.294

34/2

0.304

34/3

34/4

0.285

33

0.006

111

0.688

0.466

109

0.158

110/1

112

0.543

12/2

0.361

0.570

159

151/3

0.583

151/10

0.506

224

0.010

योग .. 85.806

( 2 ) श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र का भू- अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) विजाबर में किया जा सकता है .

549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

प्र. क्र. 3 - अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- छतरपुर

तहसील- विजाबर

(ख)

(ग) ग्राम-देवरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-86.616 हेक्टेयर.

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

335

0.234

0.150

336

0.230

337

0.299

338

339

0.599

342

0.232

0.243

344

345

0.263

0.684

346

347/2

0.628

349

0.228

0.142

350/1

0.202

350/2

0.405

352/1/2

2.023

352/1/3

0.500

352/1/4/1

0.501

352/1/4/2

0.501

352/1/4/3

0.500

352/1/4/4

0.021

352/1/4/5

2.023

352/1/5

0.809

352/1/6

0.405

352/2

352/3

1.619

352/4

0.405

0.607

352/5

0.809

352/6

(2)

(1)

352/7

0.607

0.405

352/8

352/9

0.506

352/10/1

0.185

352/10/2

0.450

352/10/3

0.450

0.450

352/10/4

0.450

352/10/5

0.015

352/10/6

1.242

354

0.405

356/2

356/3

0.128

357

0.405

0.405

358/1/1

358/1/2

1.761

358/4/1

0.405

0.405

358/4/2

0.045

358/5/1

0.343

358/5/2

0.421

358/5/3

358/6/1

0.405

358/9

1.821

0.800

360/1

360/3

0.060

0.506

360/4

360/6

0.910

360/7

0.400

360/8

0.405

361/1/1

0.809

361/1/2

0.400

361/2

0.717

361/3

0.566

0.405

361/5

361/6

0.172

361/7

0.494

0.405

361/8

0.202

361/9

362/1/1

0.202

0.470

362/1/2

362/1/4

1.513

0.676

362/2

362/3

0.478

0.405

362/4

362/5

0.486 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

550

(2) (1)

362/6

0.551 361/7/1

0.202 362/7/2

0.203 362/8

0.809 362/9

0.405 362/10

0.364 362/11/1

0.202 362/11/2

0.078 364

0.158 365

0.563

0.425 366

367/1

0.230

0.420 368

378/1/2

0.320

0.466 378/2

378/3

0.020

0.020 378/4

380/1/1

1.113 380/1/2

0.350 380/1/3

0.080 380/2

0.090

0.060 380/3

381/1/1

1.214 381/1/2

1.214 381/1/3

0.963

0.717 381/4

381/5

0.478 381/6/1

0.502

0.097 381/6/2

382/1

1.352 382/2

1.344 382/3

1.011 382/4

0.169 382/5

0.910

0.175 382/6

382/7

1.109

1.220 383/1/1

383/1/2

0.674 383/1/3

1.524

1.524 383/1/4

383/1/5

0.304

0.202 383/2

0.202 383/3

0.202 383/4

(2)

(1)

1.527

383/1

385/3

0.500

0.800

386/3

0.840

396/1/1

0.200

396/1/2

396/1/3

0.883

396/1/4

0.333

396/2

0.458

0.396

396/5

0.405

397/3

397/4

0.506

398/1/1

0.809

1.918

398/1/2

0.737

398/1/3

1.314

398/1/4

398/1/5

1.819

0.878

398/3

2.264

399/1/2

1.854

399/1/1/1

0.169

399/1/1/2

0.433

399/3

0.429

399/4

0.190

399/5

0.567

399/6

0.283

399/7

0.287

399/8

0.368

399/9

0.101

399/10

0.757

399/11

0.219

399/14

0.631

399/15

0.405

399/16

0.490

399/17

0.158

399/19

399/21

86.616

योग ..

(2 ) श्यामरी मध्यम बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण में डूब क्षेत्र का भू- अर्जन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि की आवश्यकता है .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) विजाबर में किया जा सकता है .

551

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

छतरपुर , दिनांक 3 फरवरी 2014

प्र. क्र. 10-अ-82- भू-अर्जन-11-12. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क ) जिला- छतरपुर

(ख) तहसील- छतरपुर

(ग) नगर/ग्राम- छतरपुर ( पूरक )

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.036 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.027

3457/1/5/2

0.009

3438/2/मिन15

योग .. 0.036

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ललितपुर- सिंगरौली ( खजुराहो ) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी , छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खण्डवा , दिनांक 17 जनवरी 2014

नस्ती क्र. 103- 2013- एलए- भू-अर्जन प्र. क्र. 22- अ-82- 12-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख ) तहसील- खण्डवा

(ग) ग्राम- बेड़ियाव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 हेक्टेयर.

खसरा

क्रमांक

अर्जित रकबा (हे. में)

(2)

(1)

752

0.01

751

0.47

750

0.02

0.02

786/1

786/3

0.10

योग .. 0.62

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- खण्डवा- डेढ़तलाई राज्यमार्ग क्र. 50 के उन्नयन/ चौड़ीकरण कार्य एवं टोल प्लॉजा निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , खण्डवा तथा संभागीय प्रबंधक, सड़क विकास निगम लिमिटेड, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खण्डवा, दिनांक 29 जनवरी 2014

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है. कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खण्डवा

(ख) तहसील- छनेरा ( नया हरसूद )

( ग) ग्राम- बोरीबांदरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.50 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा क्रमांक

(हे. में)

(2)

(1)

0.30

91/1

0.20

91/2

योग 0.50 552

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- आशापुर हरसूद होशंगाबाद मार्ग के कि.मी. 50/4 में घोड़ापछाड़ नदी पर उच्चस्तरीय पुल के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय कलेक्टर, जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण, सेतु निर्माण संभाग इन्दौर एवं कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , हरसूद में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग ग्वालियर, दिनांक 25 जनवरी 2014

प्र. क्र. 46 - अ- 82-12-13- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-ग्वालियर

(ख ) तहसील- ग्वालियर

(ग) नगर/ ग्राम- बिल्हैटी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.20 हेक्टयर.

अर्जित रकबा

(हे. में )

(2)

खसरा नंबर (1)

2076

0.20

योग 0.20

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता शाखा नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर , जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 28 जनवरी 2014

प्र. क्र. 02 - अ- 82-2012-13- चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- बजाग

(ग ) ग्राम- परसवाह, प.ह.नं. 200, ब. नं. 277 (घ) संभावित क्षेत्रफल- 158.34 हेक्टर.

खसरा नं .

रकबा (हे. में)

(1)

(2)

0.13

204 अंशभाग

0.21

206 अंशभाग

0.22

207 अंशभाग

208 अंशभाग

0.28

0.4

210

212/1

0.08

0.08

212/2

213

0.06

0.11

214 अंशभाग

215 अंशभाग

0.13

0.2

216 अंशभाग

0.69

217 अंशभांग

0.4

218/1

218/2

0.19

218/3

0.02

0.77

219

0.01

221 अंशभाग

222अंशभाग

0.09

0.13

223 अंशभाग

0.26

224 अंशभाग

225

1.04

0.19

226/1

226/2

0.19 553

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

0.19 226/3

1.01 227/1

0.4 227/2

228

0.49

0.72 229/1

0.6 229/2

230

1.67

0.78 231

232/1

0.09 232/2

0.29 233/1

0.6

0.6 233/2

2.24 233/3

0.57 234

1.85 235

4.06 236/1

0.52 236/2

2.9 237

0.71 239

1.1 240

2.07 241

0.73 242

0.49 243

244/1

1.34

0.8 244/2

8.7 245

1.71 246

0.19 247

0.42 248

0.72 249

0.72 250

0.2 251

1.11 252

4.44 254

0.2 255

0.61 256

0.09 257 अंशभाग

0.28 258/1 अंशभाग

258/2अंशभाग

0.14

0.15 258/3 अंशभाग

0.07 259/1 अंशभाग

0.06 259/2 अंशभाग

0.14 259/3 अंशभाग

0.16 259/4 अंशभाग

(2)

(1)

0.07

259/5 अंशभाग

2.8

261

1.34

262

1.00

263

1.28

264

3.82

265

3.88

266

270

1.21

1.58

272/1

0.4

272/2

273

1.04

1.85

274

278

0.8

0.35

279

0.29

281

0.3

282

0.3

283

284

0.3

0.22

285

0.23

286

0.36

287

0.1

288

290

0.88

0.2

291

2.74

292

0.65

293

1.51

294

1.2

295/1

1.2

295/2

1.49

296/1

296/2

0.4

0.4

296/3

0.69

297/1

0.7

297/2

0.7

297/3

298

1.29

0.68

299/1

0.4

299/2

300

1.44

301

1.01

302

0.74

0.75

303

304

1.07

1.01

305 554

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(2) (1)

1.46 306

308

0.64 309

0.65

0.32 310/1

0.32 310/2

311/1

0.79

0.78 311/2

312

0.53 313

0.53

0.53 314

315

0.81 316

1.94

0.7 317

0.63 318

0.67 319/1

1.2 319/2

322/1

0.79

0.27 322/2

324

0.32

0.3 325

326

0.18

0.2 327

0.61 328

329

0.3

0.36 330

0.4 331

332/1

1.84

0.8 332/2

333

0.16

0.4 334/2

3.66 335

336

0.4 337

1.46

1.35 338 अंशभाग

0.45 341 अंशभाग

0.23 342अंशभाग

343

0.81 344 अंशभाग

0.25 345

1.18

1.16 346

347

0.97

0.39 348

3 349/1

0.56 349/2अंशभाग

(1)

(2)

0.22

355/1 अंशभाग

0.03

355/2 अंशभाग

356

1.75

357

0.63

358 अंशभाग

0.35

0.07

359 अंशभाग

0.4

364/1

1.78

364/2

1.48

364/3 अंशभाग

1.88

365 अंशभाग

0.05

371

0.15

419 अंशभाग

0.03

420 अंशभाग

0.08

446/1 अंशभाग

0.55

450/2अंशभाग

450/3

0.4

0.08

450/5 अंशभाग

450/6

0.8

0.56

451 अंशभाग

0.8

452/2

0.27

452/3 अंशभाग

0.66

453अंशभाग

0.53

454अंशभाग

0.45

455/1

0.45

455/2

0.45

455/3

455/4

0.45

455/5

0.46

455/6

0.1

0.03

457/2अंशभाग

0.09

457/3

0.06

465अंशभाग

468/1

0.05

0.01

468/2अंशभाग

0.07

469/1

0.07

469/2

0.08

469/3

0.1

470/1

0.11

470/2

0.11

470/3

0.02

471

472/1

0.11

0.11

472/2

472/3

0.11 555

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.08

473/1

0.08

473/2

0.08

473/3

0.13

474/1 अंशभाग

0.05

474/2अंशभाग

0.04

474/3अंशभाग

0.2

476 अंशभाग

0.18

477 अंशभाग

0.12

478 अंशभाग

0.2

479 अंशभाग

1.17

482/1 अंशभाग

1.01

482/2 अंशभाग

483

0.2

0.44

490 अंशभाग

1.13

491/1 अंशभाग

1.4

491/2 अंशभाग

0.07

496/1 अंशभाग

0.24

496/2

0.24

496/3

0.24

496/4

0.25

496/5

0.63

497/2अंशभाग

158.34

योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डौरी में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 03 - अ-82-2012-13- चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- बजाग

(ग ) ग्राम- पथरकुचा माल , प.ह.नं. 201 , ब. नं. 252 (घ ) संभावित क्षेत्रफल-227.86 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

0.04

2

0.1

3/1

3/2

0.09

4

0.19

0.07

5

0.07

6

7

1.88

8

1.36

0.25

9/1 अंशभाग

0.16

9/2अंशभाग

0.33

9/3

0.33

9/4

0.05

9/5अंशभाग

0.01

31 अंशभाग

0.05

32अंशभाग

0.08

33अंशभाग

0.52

34

0.12

35 अंशभाग

0.17

36 अंशभाग

0.04

38/2अंशभाग

0.19

39/1 अंशभाग

0.25

39/2अंशभाग

0.4

39/3

0.28

41 अंशभाग

1.34

44अंशभाग

1.5

45अंशभाग

47 अंशभाग

0.12

2.6

48 अंशभाग

1.08

50

1.08

51

53

2.06

0.36

54/1

0.27

54/2

54/3

0.27

0.04

55/1

0.04

55/2

55/3

0.04

56

0.02

0.06

57

60

0.05 556

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(1)

(2) 63

0.62 65

1.91

0.08 66

67

0.63 68

1 69

0.6 70/1

0.05 70/2

0.33 71

0.38 73

2.76

0.02 74

0.1 75/358

0.82 77/1

1.63 77/2

77/3

0.81 78/1

0.39

0.2 78/2

0.15 79/1

79/2

0.14 80

0.29

0.15 82/1

82/2

0.16 83

0.27

0.03 84

85

0.28 86/1

0.01 86/2

0.01 86/3

0.01 86/4

0.01

0.73 87

88/353

0.22

0.37 91/1

91/2

0.38 92

0.41

0.42 93/1

0.4 93/2

0.4 94/1

0.76 94/2

94/3

0.36

0.17 95/1

0.17 95/2

95/3

0.18

0.17 95/4

95/5

0.18

(2)

(1)

95/6

0.18

1

97/1

1.05

97/2

97/3

0.8

0.23

98/1

0.23

98/2

0.19

99

0.04

100/1

0.03

100/2

0.16

102

0.17

103

104/1

0.05

0.05

104/2

105

2.32

106

2.94

2.06

107 अंशभाग

0.13

108 अंशभाग

0.19

110/1 अंशभाग

0.52

110/3 अंशभाग

0.08

110/4 अंशभाग

0.4

111/1 अंशभाग

0.34

111/2 अंशभाग

0.38

111/3

0.35

111/4 अंशभाग

111/5

0.58

0.88

112

0.55

114/1

114/2

0.15

0.64

115/1

1.04

115/2

0.4

115/3

116

0.79

0.76

117

0.6

118

119

2.64

1.85

120 अंशभाग

0.09

127/3 अंशभाग

0.02

167/2अंशभाग

0.02

169 अंशभाग

170/1

1.18

170/2

0.9

170/3

0.4

0.4

170/4

0.1

170/5 557

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

0.48 171 अंशभाग

1.3 172

0.24 173 अंशभाग

175/1

1.08

0.76 175/2अंशभाग

1.22 176

177

2.68

0.74 178/1

0.74 178/2

180

4.83

0.02 181/1

0.02 181/2

1.45 182

0.03 182/356

0.2 184

0.98 185/1

0.98 185/2

185/3

0.98

0.97 185/4

0.97 185/5

0.97 185/6

1.55 186

3.63 188

1.16 189

1.06 190

0.39 191/1

191/2

1.89

0.39 191/3

191/4

0.39

0.38 192/1

0.37 192/2

0.37 192/3

2.08 193

2.19 194

1 195

0.9 196

0.78 197

1.2 198

1.41 199

200

3.39

0.26 203

0.3 204/1

0.25 204/2

0.71 205

(2)

(1)

206/1

0.45

0.23

206/2

0.39

207/1

0.39

207/2

208

0.06

0.15

210

0.95

214/1

0.53

214/2

0.18

214/3

0.39

214/4

0.4

214/5

0.13

215

0.24

216

217

0.1

0.08

218

0.44

219

221

0.14

222

0.13

0.15

222/355

0.01

223

1.88

224

0.88

225/1

0.89

225/2

0.22

226

0.11

227

0.1

229

0.04

230/1

0.04

230/2

0.38

232

0.01

232/351

0.12

234/1

0.12

234/2

0.06

235

0.02

236/1

236/2

0.03

0.03

237/1

237/2

0.03

0.05

238

0.09

239/1

239/2

0.1

0.16

241

0.07

242

0.07

243

0.04

244 558

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

(2) (1)

0.03 245/1

245/2

0.01

0.1 246/1

246/2

0.09

0.05 248

251

0.19 253

0.12 254

0.2 255

0.22

0.25 256

1.07 258

10.1 259

260

1.07 261

0.47

1.9 262

263

1.07 264

1.07 265/1

0.4 265/2

0.37 265/3

0.37

2.35 266

0.93 267

268/1

0.2 268/2

0.46 268/3

0.46

1.02 269

0.52 270/1

1.71 270/2

0.92 271

272

0.89

0.56 273/1

0.57 273/2

0.57 273/3

0.56 273/4

1 274/1

0.4 274/2

0.4 274/3

274/4

0.99 275/1

0.44 275/2

0.44

0.6 276

0.7 277

278

0.34

0.84 279

(2)

(1)

2.05

281/1

2.05

281/2

2.05

281/3

0.72

282

0.45

283/1

0.45

283/2

283/3

0.44

0.45

283/4

0.45

283/5

284/1

0.81

284/2

0.41

0.4

285/1

0.81

285/2

2.56

286

1.8

287

0.52

288/1

288/2

0.53

0.52

288/3

289

1.44

0.54

292

4.95

294 अंशभाग

0.03

295/1 अंशभाग

1.53

296 अंशभाग

1.3

297 अंशभग

0.81

298

1.59

299

1.31

300

1.21

301

302

0.3

303

0.3

304

0.41

1.19

305

2.42

306/1

306/2

1.23

307

1.43

2.9

308

309/1

0.69

309/2

0.69

0.18

310/1

310/2

0.18

2.27

311

312

0.42

2.86

313

1.39

314/1 भाग 1 ]

559

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(2)

(1)

1.39

314/2

1.38

315/1

1.39

315/2

0.18

316/1

316/2

0.5

0.59

316/3

316/4

0.5

317/1

0.55

0.54

317/2

318

1.67

320

0.11

321

0.09

0.13

322

323

0.14

0.37

324

0.35

325

0.3

329

0.01

329/352

330

0.1

0.28

332

0.05

334

335

0.19

336

0.23

0.14

337/1

337/2

0.04

0.19

338

339

0.17

1.6

340

1.6

341

0.42

343/1

0.42

343/2

0.84

344/1

344/2

0.84

345/1

1.71

1.71

345/2

346

1.39

1.4

348

0.31

349

350

1.4 योग .. 227.86

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.- अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डोरी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04- अ- 82-2012-13- चूंकि, राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डोरी

(ख) तहसील- बजाग

(ग ) ग्राम - पथरकुचा रैयत , प.ह.नं. 201 ब. नं. 251 (घ) संभावित क्षेत्रफल- 112.550 हेक्टर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.05

84अंश भाग

0.09

86 अंश भाग

0.02

100/1 अंश भाग

0.01

100/2 अंश भाग

0.02

101 अंश भाग

0.21

102अंश भाग

0.23

104 अंश भाग

0.58

109 अंश भाग

0.42

110 अंश भाग

0.08

113 अंश भाग

0.22

115/1 अंश भाग

0.25

115/2 अंश भाग

0.61

121/1 अंश भाग

0.28

124 अंश भाग

0.33

125/1

0.33

125/2

0.33

125/3

0.33

125/4

125/5

0.32

0.32

125/6

126/1

0.36 560

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(2) (1)

अंश भाग

0.31 126/2

127

0.94 128/1

0.45 128/2

0.45 128/3

0.46

0.28 129

131

0.16

1.59 132

0.82 133/1

133/2

0.83 134/1

0.25 134/2

0.25 134/3

0.25 135/1

0.96 135/2

0.95

0.96 135/3

1.01 136

1.07 137

0.54 138 अंशभाग

0.1 139 अंशभाग

140 अंशभाग

0.03

0.02 141 अंशभाग

145/2अंशभाग

0.59

0.2 146/1

0.41 146/2अंशभाग

0.45 146/3 अंशभाग

146/4 अंशभाग

0.14

0.02 148 अंशभाग

0.61 158/1 अंशभाग

1.02 158/2

0.01 160/3

0.01 160/4

160/5

0.02 165/1 अंशभाग

0.5

0.1 165/2अंशभाग

168

2.31 169/1

0.26

0.26 169/2

(2)

(1)

0.29

170/1 अंशभाग

0.22

170/2 अंशभाग

0.22

170/3 अंशभाग

0.05

170/4 अंशभाग

0.01

172/1 अंशभाग

0.07

173/2अंशभाग

0.01

190 अंशभाग

0.01

191 अंशभाग

0.01

192अंशभाग

0.09

193 अंशभाग

0.06

194 अंशभाग

0.08

195/1

0.1

195/2

0.17

195/3

0.27

197/2

0.01

197/3 अंशभाग

198 अंशभाग

0.12

0.14

211 अंशभाग

0.72

213/1

0.53

213/2 अंशभाग

0.43

213/3 अंशभाग

213/4 अंशभाग

0.39

214/3 अंशभाग

0.19

214/4

0.49

1.45

226/1 अंशभाग

226/2 अंशभाग

0.27

226/3 अंशभाग

0.19

226/4 अंशभाग

0.18

0.06

226/5 अंशभाग

0.34

230

0.32

235

236/1

0.89

0.48

236/2अंशभाग

0.57

236/3 अंशभाग

0.49

236/4 अंशभाग

0.34

237/1 अंशभाग

3.63

238

0.58

241 561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

242

1.35 243

3.3 246/1

0.34 246/2

0.34

0.34 246/3

246/4

0.35 247/1

0.21

0.21 247/2

247/3

0.2 247/4

0.2

0.7 248

250

3.54

0.38 252/1

0.38 252/2

253

0.38 254

0.39 255

0.39

0.26 256/1

0.42 256/2

256/3

0.6

0.5 257/1

257/2

2.1

0.26 257/3 अंशभाग

257/4

0.4 257/5 अंशभाग

0.01

0.26 257/6

0.13 258/1 अंशभाग

0.15 258/2अंशभाग

160/1

1.01

0.68 260/2अंशभाग

261

1.02

1.3 262

263/1

0.97 263/2

1.18 264/1

0.32 264/2

0.32 265/1

0.33 265/2

0.33

(2)

(1)

0.47

266

1.64

267

0.14

268 अंशभाग

1.33

269 अंशभाग

0.75

272अंशभाग

0.03

273/2 अंशभाग

0.04

273/3 अंशभाग

0.51

275/1

0.5

275/2

275/3

0.51

0.38

275/4 अंशभाग

0.28

276 अंशभाग

0.57

277/1

0.6

277/2

0.4

277/3

0.4

277/4

0.42

278

1.19

279

280

1.26

281

1.06

282

0.33

0.33

283

0.34

284

285

1.62

0.88

286/1

286/2

0.88

286/3

0.88

0.39

287/1

287/2

0.39

0.38

287/3

0.38

287/4

1.47

288

290

0.45

291

0.93

0.23

293/1

0.08

293/2

0.11

294/1

0.1

294/2 562

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(1)

(2)

0.1

294/3

0.86

295

296

1.05

0.4

297

298

0.44

0.45

299

300

0.77

0.43

301

302

0.74

0.24

303/1

0.12

303/2

0.23

303/3

2.15

304

305/1

1.43

0.4

305/2

306

1.09

307

1.74

0.65

308

1.11

309/1

1.1

309/2

310

1.67

311/1

0.29

0.07

311/2

0.07

311/3

0.07

311/4

0.08

311/5

312/1

0.8

0.78

312/2

313

1

0.8

314

0.78

315

316

1.32

317

0.95 112.550

योग ..

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है .- अपर नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 , डिण्डोरी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छबि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग झाबुआ, दिनांक 30 जनवरी 2014

क्र. 501 - भू-अर्जन-13-14- रा.प्र.क्र.अ-82.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील- पेटलावद

(ग ) ग्राम- हिण्डोलाबावड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टर.

सर्वे

रकबा

नंबर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.07

132/1

132/2

0.08 योग .. 0.15

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- माही परियोजना की उम्मेदपुरा माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम हिण्डोलाबावड़ी की निजी भूमि का कुल रकबा 0.15 हेक्टर है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. 503- भू-अर्जन-13-14 - रा.प्र.क्र.अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन 563

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील- पेटलावद

(ग) ग्राम- बैगनबर्डी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टर.

सर्वे नंबर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1) 26

0.15 योग .. 0.15

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-माही परियोजना की उम्मेदपुरा माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम बैगनबर्डी की निजी भूमि का कुल रकबा 0.15 हेक्टर है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 505 - भू-अर्जन- 13-14 - रा.प्र.क्र. /अ-82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक- एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- झाबुआ

(ख ) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम-कचनारिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टर .

रकबा (हेक्टर में)

(2)

सर्वे नंबर (1) 401

0.19 योग .. 0.19

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-माही परियोजना की बड़लीमाड़ा सबमाईनर नं. 2 के निर्माण होने से ग्राम कचनारिया की निजी भूमि का कुल रकबा 0.19 हेक्टर है .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 507- भू-अर्जन- 13-14- रा.प्र.क्र.अ- 82.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-झाबुआ

(ख) तहसील-पेटलावद

(ग) ग्राम - करवड

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.03 हेक्टर.

रकबा (हेक्टर में ) (2)

सर्वे नंबर (1)

980/2

0.03 योग 0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.-माही परियोजना की करनगढ़ माईनर नहर के निर्माण होने से ग्राम करवड की निजी भूमि का कुल रकबा 0.03 हेक्टर है.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

564

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बुरहानपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

रा. प्र. क्र. अ- 82-2012-13 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- बुरहानपुर

(ख) तहसील- बुरहानपुर

( ग) ग्राम- इच्छापुर

( घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.97 हेक्टर ( तालाब कार्य ) .

खसरा क्रमांक

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

1380

0.97 योग . 0.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- देव्हारी तालाब योजना ( बांध के निर्माण हेतु अतिरिक्त निजी भूमि का अधिग्रहण ) .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा , दिनांक 17 जनवरी 2014

प्र. क्र. 18 - अ- 82-12-13 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम परियोजना की दांयी तट की माईनर नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- विदिशा

(ख) तहसील-त्योंदा

(ग) ग्राम-खामखेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.490 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक

अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.137

388

92/1ख

0.034

92/2ख

0.034

0.046

399/1/3

0.105

381/2

381/1

0.105

0.160

385/2

386/3

0.068 योग 0.689

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भू- अर्जन की आवश्यकता है- बघरू मध्यम परियोजना की दांयी तट नहर की माईनर के नहर निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , विदिशा में किया जा सकत है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 4 फरवरी 2014

पत्र क्र. भू- अर्जन- पथरिया- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , 565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- बटियागढ़

( ग ) नगर/ग्राम- फतेहपुर, नीमी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.28 हेक्टर .

खसरा नंबर (1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

ग्राम-फतेहपुर

342

0.02

334

0.04

0.02

335

332

0.02

429/2

0.17

429/4

0.10

0.07

430/2

0.11

429/3

0.13

463/2, 3

463/1

0.14

0.04

424/1

470

0.16

423

0.16 योग 1.18

ग्राम-नीमा

348

0.10 योग 0.10 महायोग.. 1.28

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है-फतेहपुर जलाशय योजना के दांयी तट नहर के अतिरिक्त भू- अर्जन में आने वाली भूमि हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

(4 ) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित मेंअनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पथरिया के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. 909- भूमि संपादन- 2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- उज्जैन

(ख) तहसील-उज्जैन

(ग ) ग्राम- कस्बा उज्जैन

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.038 हेक्टर.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

खसरा नंबर (1)

2594 मी.

0.038 योग 0.038

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- सिंहस्थ-2016 के अंतर्गत लालपुर रेलवे ब्रिज से भूखीमाता तक क्षिप्रा नदी के पूर्वी ( दायें ) तट पर लंबाई 210 मीटर घाट निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन के न्यायालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग खरगोन , दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. 79 - भू-अर्जन- 2014-प्र. क्र. 1-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , 566

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू- अर्जन की अति- आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 963 /5 /कोर्ट/ 13, दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा -17 ( 1 ) सह- 17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील-कसरावद

(ग ) ग्राम-रायपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.250 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

55

0.005

0.010

56/3

0.020

59

61

0.010

0.060

67/3

0.050

67/4

67/5

0.005

62/1

0.010

62/2

0.010

62/3

0.008

0.008

62/4

62/7

0.021

38/1

0.025

0.004

56/1

0.004

56/2

योग .. 0.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि. इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 76 - भू- अर्जन- 2014-प्र. क्र. 2-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू- अर्जन की अति-आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 963/5/ कोर्ट/ 13, दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा -17 ( 1 ) सह -17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम- मिर्जापुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.070 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

68/12

0.100

0.150

67/2

66

0.015

65

0.350

69/3

0.081

0.170

69/4

75/1/1

0.162

75/1/2

0.320

0.090

76/2

0.101

76/1

0.655

75/2, 76/3

0.125

81

0.020

96/3

0.150

161

0.015

170

0.020

171/2

171/1

0.020

169

0.010

163

0.040

0.015

166/1

0.015

166/2

166/3

0.015

146/1

0.030

0.030

146/2 567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

145/1

0.010

145/2

0.010

129/2

0.230

0.121

55/2

योग .. 3.070

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बी.ओ.टी . ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला- खरगोन,अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि. इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 74- भू- अर्जन- 2014-प्र. क्र. 3-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति- आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 963/5 / कोर्ट/ 13 , दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा -17 ( 1 ) सह -17 (4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम- पिपरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.787 हेक्टर.

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में)

(2)

(1)

21

0.255

0.170

23/9/2

22

0.135

0.215

23/7

27/1

0.175

0.065

28/1

0.140

25/1

25/2

0.050

(1)

(2)

25/6

0.350

0.020

25/3/4

0.110

30/1/1

0.060

30/1/2

0.040

33/1/1

33/2

0.703

0.101

29/1

0.081

29/3

30/2

0.117 योग .. 2.787

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बी.ओ.टी . ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि. इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 78 - भू.-अर्जन-2014-प्र. क्र. 4-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू- अर्जन की अति- आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 963/5/ कोर्ट/ 13 , दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा -17 ( 1 ) सह-17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख ) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम- काकरियाव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.061 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में ) (1)

164/1

(2) 0.061

योग .. 0.061 568

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 75- भू- अर्जन- 2014-प्र. क्र. 5- अ-82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू- अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 963/5/ कोर्ट/ 13, दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा-17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम- उमरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.270 हेक्टर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

40/3

0.270

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला- खरगोन,अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र . सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

[भाग 1 क्र. 77 - भू-अर्जन- 2014-प्र. क्र. 7-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू- अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 964/5/ कोर्ट/ 13, दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा-17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील-कसराव

(ग) ग्राम- रणगांव

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.720 हेक्टर .

खसरा नम्बर

रकबा (हेक्टर में)

(1)

(2)

0.035

89/6

0.075

89/5

0.130

86/1

86/2

0.080

0.090

87/1

0.110

87/2

0.070

112/6

112/7

0.100

0.030

115/5

योग .. 0.720

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- बी.ओ.टी. ( एन्यूटी ) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला- खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लिमि. , इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

569

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

क्र. 70- भू -अर्जन- 2014-प्र. क्र. 2-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 965/5/कोर्ट/ 13 , दिनांक 31 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम - रुखडिया

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.813 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(1)

(2)

37/1

0.134

0.036

37/2

37/3

0.045

45/1

0.008

45/2

0.133

47/2/6

0.202

47/7

0.243

118

0.012

योग 0.813

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला - खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

क्र. 71 - भू- अर्जन- 2014-प्र. क्र. 3-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू- अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 965/5/ कोर्ट/ 13, दिनांक 31 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग ) ग्राम-रोड़िया

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.668 हेक्टर.

खसरा नम्बर

(1)

रकबा (हेक्टर में) (2)

2/2

0.016

2/3

0.045

2/4

0.096

4/1

0.121

4/2

0.291

0.081

4/3

4/5

0.096

0.096

4/6

91/1

0.080

0.202

94

0.480

95/1

0.607

95/3

144

0.457 योग . 2.668

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्यकार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला - खरगोन , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प ) संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

570

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

क्र. 72- भू- अर्जन- 2014-प्र. क्र. 4-अ-82-13-14.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 965/5/कोर्ट/ 13, दिनांक 31 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा 17( 1 ) सह 17 (4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- खरगोन

(ख) तहसील- भीकनगांव

(ग) ग्राम- उमरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.787 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

3/1

0.036

0.352

12/2

0.231

13/1

0.376

13/2

0.089

19/5

0.154

0.058

19/6

19/7

0.057

22/1

0.025

0.008

27/1

0.026

0.047

28

31/1

0.206

33/1

0.048

33/2

0.304

42/2

0.040

[ भाग 1

(2)

(1)

42/3

0.040

42/4

0.040

42/5

0.040

43/1

0.016

43/2

0.077

0.028

54

0.028

55

56

0.016

57

0.019

85

0.032

0.019

90

91/1

0.012

91/2

0.019

155/2/1

0.004

188/2/1

0.012

0.239

188/3

0.029

188/4

188/5

0.032

0.028

191

योग .. 2.787

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- एनटीपीसी प्लान्ट के मार्ग निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 73 - भू -अर्जन- 2014- प्र. क्र. 6-अ- 82-13-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . भू-अर्जन की अति आवश्यकता की घोषणा 571

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

के संबंध में आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 966/5/ कोर्ट/ 13, दिनांक 31 दिसम्बर 2013 से अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) सह 17 ( 4 ) अर्जेन्सी क्लॉज की अनुमति प्राप्त है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-खरगोन

(ख) तहसील- कसरावद

(ग) ग्राम-खेड़ीबुजुर्ग

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.452 हेक्टर .

रकबा

खसरा नम्बर

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.012

5/3

0.012

162/1/2

5/2

0.022

5/4

0.012

0.028

6

0.175

13

0.024

14/4

0.008

14/2

0.008

14/1

14/3

0.008

16/1

0.032

0.008

18/1 क

0.012

29

0.016

50

0.016

51

0.016

53

0.035

113/2

0.028

81/4

0.065

103/8/2

0.035

113/3

0.015

113/4

113/5

0.041

0.032

106/2

0.065

107

0.008

233/2

(2)

(1)

0.146

234

0.112

149

0.056

155/1

0.012

162/1/1

0.008

159

0.008

155/2

0.081

160

0.053

56

57

0.050

0.016

59

0.012

73

0.185

78

0.182

80

0.040

81/1/1

0.057

81/2

0.025

81/3

162/1/3

0.012

212/2

0.061

0.020

213/3/2

225/2

0.004

0.008

233/1

0.340

235/2

236

0.154

0.057

78/274

0.020

108/2

योग .. 2.452

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- एनटीपीसी प्लान्ट के रोड़िया- सेल्दा मार्ग के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

572

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल , दिनांक 17 जनवरी 2014

क्र. - गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 2013-14-25.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी.एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पावर लि. सांडनी तह. भितरवार जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं :-

क्र.

जिला/तहसील

क्रय केन्द्र (1)

(3) (2)

1

ग्वालियर/भितरवार/डबरा

फैक्ट्रीगेट 2 ग्वालियर/भितरवार

देवरी 3

करही शिवपुरी /नरवर

छोटी बडोनी 4 दतिया/शिवपुरी

गोराघाट 5 दतिया

6

दतिया/इन्दरगढ़

क्षेत्र ग्रामों की संख्या

(हेक्टेयर में)

(5) (4)

2040.00 61

727.00 35

686.00 26

1937.00 29

3033.00 25

2361.00 19

उचाड़/जुझारपुर

10784.00 योग : 195

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

गन्ना पेराई सीजन 2013-14 के लिये क्षेत्र आरक्षण हेतु प्रस्तावित क्रय केन्द्र तथा संबंधित ग्रामों की जानकारी

संबंधित ग्रामों क्रय केन्द्र का नाम

स. क्र.

मिल से दूरी कि.मी.

के नाम

(4) (2)

(3)

(1)

सांखनी 1

मिल गेट

0-13

2

छोटी झाउ 3

खडीचा 4

लुहारी 5

सईडा खुर्द 6

पपरेडू 7

सईडाकलां

गोकिन्दा 8

डबेरा सानी 9

दौनी 10

तहसील

जिला कुल रकबा गन्ना (हे . में)

(7)

(6)

(5)

भितरवार

ग्वालियर 69

8

भितरवार

ग्वालियर

ग्वालियर 20

भितरवार

100

भितरवार

ग्वालियर

ग्वालियर 52

भितरवार

16

नरवर

शिवपुरी 6

ग्वालियर

भितरवार

17

नरवर

शिवपुरी

नरवर

16

शिवपुरी

नरवर

66

शिवपुरी भाग 1 ]

573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(2)

(1)

(3) 11

(7) (4)

(5)

(6)

2

नरवर

कल्याणपुर

12

13

14

15

16

17

18

शिवपुरी 2

नरवर

ओरीना

शिवपुरी 35

नरवर

देहटा

शिवपुरी 75

डबरा

ररूआ

ग्वालियर 128

डबरा

जरावनी

ग्वालियर 76

डबरा

ग्वालियर नुन्हारी

133

डबरा

जतरथी

ग्वालियर 201

डबरा

ग्वालियर सिमिरिया

19

20

21

22

23

डबरा

ग्वालियर धिरौरा

128

64

डबरा

ग्वालियर किशौली

121

डबरा

ग्वालियर बरौआ

55

डबरा

ग्वालियर मसुदपुर

24

डबरा

ग्वालियर विजकपुर

24

25

18

डबरा

सर्वा

ग्वालियर 17

डबरा

ग्वालियर करियावटी

26

ग्वालियर

डबरा

3

सितलपुर

27

28

29

30

31

32

33

ग्वालियर

डबरा

30

चिटौली

डबरा

14

ग्वालियर लिधौरा

47

डबरा

ग्वालियर लोहगढ़

150

डबरा

ग्वालियर झाडौली

भैसनारी

डबरा

ग्वालियर 5

2

मिलघन

डबरा

ग्वालियर

डबरा

ग्वालियर 1

सक्तिकापुरा

34

35

3

डबरा

ग्वालियर सालवई

डबरा

3

ग्वालियर समचौली

36

5

ग्वालियर

भितरवार

बागवई

ग्वालियर सौताखिरिया

37

38

39

40

2

भितरवार

3

भितरवार

ग्वालियर भानगढ़

5

भितरवार

ग्वालियर घाटमपुर

ग्वालियर 5

भितरवार

सुखनाखिरिया

1

डबरा

खेडीरायमल

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

ग्वालियर

डबरा

4

ग्वालियर सैतोल

12

डबरा

ग्वालियर कोसा

डबरा

1

ग्वालियर गोबरा

डबरा

44

ग्वालियर देवरा

डबरा

9

ग्वालियर जावल

145

भितरवार

ग्वालियर खेड़ा

1

ग्वालियर

भितरवार

पलायछा

9

भितरवार

ग्वालियर आदमपुर

लोढी

16

भितरवार

ग्वालियर 23

भितरवार

ग्वालियर नजरपुर

13

भितरवार

ग्वालियर राधापुर

4

भितरवार

विचि

ग्वालियर

भितरवार

1

ग्वालियर फुलपुर 574

(2)

(3) (1)

55

56

57

58

59

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

[ भाग 1

(6)

(7) (4)

(5)

4

भितरवार

ग्वालियर रही

ग्वालियर ठाठी

भितरवार

9

3

ग्वालियर बैलगडा

भितरवार

6

ग्वालियर

भितरवार

केथोद

3

भितरवार

सेकरा

ग्वालियर

भितरवार

ग्वालियर घाटखिरिया

60

61

देवरी

1

0-20 3

2

ग्वालियर

भितरवार

वनियानी

योग 2040

गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2013-14

पारवती स्वीटनर्स एण्ड पावर लि. भितरवार ग्वालियर

भितरवार

ग्वालियर 47

डोगरपुर A

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

115

कैरूआ

भितरवार

ग्वालियर 25

भितरवार

ग्वालियर मुढरी

10

ग्वालियर

भितरवार

रूअर

52

ग्वालियर चिटौली

भितरवार

36

भितरवार

ग्वालियर खोर

भितरवार

ग्वालियर खिरिया

19

58

भितरवार

ग्वालियर धोवट

6

कैथोड

भितरवार

ग्वालियर

ग्वालियर 15

भितरवार

सहवई

भितरवार

41

ग्वालियर जतरथी

33

भितरवार

ग्वालियर ईटो

ग्वालियर 53

भितरवार

रिछारी खुर्द

14

15

16

92

भितरवार

ग्वालियर वाजना

3

भितरवार

ग्वालियर मुशहरी

5

भितरवार

ग्वालियर निजामपुर

17

18

19

20

21

22

2

ग्वालियर

भितरवार

डोंगरपुर

भितरवार

स्याउ

13

ग्वालियर 17

भितरवार

ग्वालियर वनहरी

2

भितरवार

ग्वालियर पाटई

41

भितरवार

ग्वालियर गाजना

4

ग्वालियर

भितरवार

देवरी कलां

23

24

25

26

भितरवार

ग्वालियर माउठा

1

1

नरवर

शिवपुरी मसुदपुर

पनानेर

6

नरवर

शिवपुरी

ग्वालियर 1

भितरवार

दुबाहा

भितरवार

ग्वालियर रिछारीकला

27

28

29

30

31

1

7

ग्वालियर

भितरवार

थाटी

1

ग्वालियर

भितरवार

महोवा

15

भितरवार

ग्वालियर रही

भितरवार

ग्वालियर गडौली

1 भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

32

33

34

35

1

0-25 करही

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

575

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

(7)

(6)

(4)

(5)

भितरवार

ग्वालियर 1

किठौदा

ग्वालियर 1

भितरवार

मारगपुर

1

ग्वालियर

भितरवार

ईटमा

भितरवार

ग्वालियर 1

ख्यावदा

योग . 727

नरवर

जरावनी

9

शिवपुरी 3

नरवर

हथेडा

शिवपुरी 2

नरवर

सिहोर

शिवपुरी 35

नरवर

शिवपुरी पुल्हा

35

नरवर

वेहगंवा

शिवपुरी 34

नरवर

धमदौली

शिवपुरी बामरौल

नरवर

17

शिवपुरी

नरवर

9

वसई

शिवपुरी 5

नरवर

कैरुआ

शिवपुरी

नरवर

191

करही

शिवपुरी 204

नरवर

वांसगढ

शिवपुरी 20

नरवर

अडोरा

शिवपुरी 9

नरवर

छितरी

शिवपुरी 1

नरवर

चिताई

शिवपुरी 1

नरवर

दिहाला

शिवपुरी

नरवर

1

मोहनगढ़

शिवपुरी 3

नरवर

खडउआ

शिवपुरी 1

नरवर

कालीपहाडी

18

19

20

21

शिवपुरी

नरवर

1

शिवपुरी मुडैनी

3

नरवर

खडीचा

शिवपुरी 3

नरवर

वरौआ

शिवपुरी

नरवर

5

कोटीयाखेडा

22

23

24

25

26

0-22 1

छोटी बडौनी

2

3

4

5

6

शिवपुरी 8

नरवर

नैनागिर

शिवपुरी 10

नरवर

शिवपुरी राजपुर

20

नरवर

कारेबाह

शिवपुरी 56

नरवर

अडर

शिवपुरी योग 686

48

दतिया

दतिया खिरिया

254

दतिया सिजौरा

दतिया

दतिया 161

दतिया

हिडौरा

201

दतिया

दतिया घुघसी

113

दतिया

दतिया कुरथरा

सतारी

दतिया

दतिया 65 576

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(2)

(3) (1)

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

(7) (5)

(6)

(4)

5

दतिया

दतिया

हथलई

30

सरेठा

दतिया

दतिया पाली

54

दतिया

दतिया

दतिया 18

दतिया

छता

नैकोरा

22

दतिया

दतिया सैधोरा

45

दतिया

दतिया

दतिया 87

दतिया

कलोथरा

16

दतिया

दतिया मडोर

रांव

208

दतिया

दतिया गौंधारी

29

नरवर

दतिया 61

दतिया

दतिया बिलहारी

21

दतिया

दतिया टंका

130

दतिया जौनहार

दतिया

नरवर

20

लमकना

शिवपुरी 92

नरवर

सड

शिवपुरी भासडा कलां

22

23

29

नरवर

शिवपुरी 109

नरवर

शिवपुरी भासहा खुर्द

24

25

26

27

28

65

नरवर

जबौरी

शिवपुरी 29

नरवर

दवरी

शिवपुरी 11

नरवर

शिवपुरी तौर सुनारी

नरवर

1

एरई

शिवपुरी 5

नरवर

लेदा

शिवपुरी

नरवर

8

टोरीया कला

29

0-10 1

उचाड

2

जुझारपुर

3

4

5

6

7

8

9

10

शिवपुरी योग

1937

215

दतिया

इन्द्रगढ़

खजुरी

270

दतिया उचाड

इन्द्रगढ़

262

दतिया तिथेली

इन्द्रगढ़

पडोल

64

दतिया

इन्द्रगढ़

308

दतिया स्यावरी

इन्द्रगढ़

220

सिलोरी

दतिया

इन्द्रगढ़

337

दतिया

इन्द्रगढ़

भरसुला

115

दतिया

इन्द्रगढ़

जुझारपुर

50

दतिया थैली

इन्द्रगढ़

दतिया 3

गोविन्द नगर

11

12

13

14

15

16

17

18

19

इन्द्रगढ़

2

दतिया तिगरु

इन्द्रगढ़

127

दतिया लांच

इन्द्रगढ़

दतिया 25

इन्द्रगढ़

कुलेथ

118

दतिया

इन्द्रगढ़

हडुआ

241

दतिया मेंथौरा

इन्द्रगढ़

1

दतिया

इन्द्रगढ़

1

दतिया

इन्द्रगढ़

विजयपुर

1

दतिया सिनावल

इन्द्रगढ़

1

दतिया वरगाय

इन्द्रगढ़

योग

2361

भाग 1 ]

577

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

(3)

(2)

(1)

गोराघाट

0-15 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

(4)

(5)

(6)

(7) 1

भिंटी

दतिया

दतिया

दतिया 137

दतिया

गोराघाट

333

दतिया

दतिया

बडोनकला

455

दतिया

दतिया

पचोखरा

132

दतिया

दतिया कोटरा

दतिया 116

दतिया

मलकपहाडी

53

दतिया

दतिया गुलीयापुरा

दतिया बडेरा

दतिया

224

उपराय

139

दतिया

दतिया 311

दतिया

दतिया सुनारी

दतिया

दतिया

289

भदौना

बेरुखा

137

दतिया

दतिया 56

दतिया

दतिया बानोली

महेवा

19

दतिया

दतिया 66

दतिया

दतिया वामरौल

39

दतिया

दतिया सितापुर

गढी

83

दतिया

दतिया 37

दतिया

दतिया

रैयपुरा

10

दतिया

दतिया सेपुरा

30

दतिया

दतिया नन्दपुर

दतिया

दतिया 2

पहाडी

150

दतिया

दतिया ररुआराय

176

दतिया तिघरा

दतिया

दतिया

दतिया

5

दवराबाग

दतिया

मठिया

33

दतिया योग 3033

महायोग

10784

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2014

क्र. गन्ना-एस- 3 - क्षे. रा.-2013-14-27.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल , गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु रेवा कृपा शुगर मिल , प्रा. लि. शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :-

जिला/तहसील

(2)

क्र. (1)

1

जबलपुर/शाहपुरा 2

जबलपुर/पाटन 3

नरसिंहपुर/गोटेगांव

ग्रामों की संख्या

क्रय केन्द्र

क्षेत्र ( हेक्टेयर में )

(5)

(4)

(3)

1621.30

145

फैक्ट्री गेट

60

328.60 फैक्ट्री गेट

122

2912.85 फैक्ट्री गेट

4862.75 योग .. 327 578

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

[ भाग 1 उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

रेवाकृपा शुगर्स प्रा. लि. शहपुरा ( भिटौनी ) , जबलपुर ( आकृति समूह का संस्थान)

गन्ना पिराई सत्र 2013-14 हेतु आरक्षण प्रस्ताव

तहसील

जिला क्र.

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

संभावित उत्पादन 40टन/हे .

कुल गन्ने का

क्षेत्रफल

(हे.में)

(3)

(2)

(4) (1)

1

शहपुरा

जबलपुर पौड़ी (फाटक)

2 घुन्सौर

शहपुरा

जबलपुर 3 कैथरा ( शहपुरा ) शहपुरा

जबलपुर 4 भिटौनी

जबलपुर

शहपुरा

5 भमकी

जबलपुर

शहपुरा

6 खमदेही

शहपुरा

जबलपुर 7

भदरवारा

शहपुरा

जबलपुर 8 गंजकटंगा

शहपुरा

जबलपुर 9

शहपुरा

जबलपुर शहपुरा

10 नोनी (टिपरा)

जबलपुर

शहपुरा

11

जबलपुर खिरकाखेड़ा

शहपुरा

12 किसरोद

शहपुरा

जबलपुर 13 टिकरी

जबलपुर

शहपुरा

टिपरा

14

शहपुरा

जबलपुर 15 मगरमुहा

जबलपुर

शहपुरा

नटवारा

16

शहपुरा

जबलपुर 17 इमलिया

जबलपुर

शहपुरा

छपरट

18

शहपुरा

जबलपुर 19

शहपुरा

जबलपुर कुलोन ( छपरट)

20 रैयाखेड़ा

शहपुरा

जबलपुर 21 पौड़ी ( परछिया) शहपुरा

जबलपुर 22

शहपुरा

जबलपुर कटंगी ( सहजपुर)

23 ईश्वर खेड़ा

जबलपुर

शहपुरा

24

जबलपुर

शहपुरा

लुहारी

भमका

25

जबलपुर

शहपुरा

26 मालकछार

शहपुरा

जबलपुर 27 दिघोरी

जबलपुर

शहपुरा

28

जबलपुर ढ़िमर ( झोझी)

शहपुरा

रेवा कृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी. (8) (5)

(6)

पेराई हेतु गन्ना (टन) उत्पादन का 45% (7) .

7.20

16

2 0.40

2 1404

35.10

631.80

4 108

2.70

48.60

0.50

20

9.00

4

4 176

79.20

4.40

4 8.80

352

158.40

5

7.20

0.40

16

586.80

5 1304

32.60

5 2.00

80

36.00

18.20

728

327.60

6

32

14.40

6 0.80

77.40

172

6 4.30

6

217.80

12.10

484

7 768

345.60

19.20

668

300.60

7 16.70

7 1712

770.40

42.80

7 0.80

14.40

32

124

55.80

7 3.10

32

7 0.80

14.40

212.40

472

7 11.80

25.20

7

56

1.40

8

9.00

0.50

20

115.20

6.40

256

8

8

118.80

264

6.60

8 2.20

39.60

88

8 0.80

32

14.40

8

36.00

2.00

80

23.40

1.30

52

8 579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(2)

(3)

(4) (1)

29

जबलपुर पिपरिया ( कनवास ) शहपुरा

30

जबलपुर सहजपुर

शहपुरा

31 झोझी

जबलपुर

शहपुरा

रमखिरिया

32

जबलपुर

शहपुरा

33 नाचनखेड़ा

शहपुरा

जबलपुर 34 रामघाट (पिपरीया) शहपुरा

जबलपुर बिजना

35

जबलपुर

शहपुरा

36 महगवा सगड़ा

जबलपुर

शहपुरा

37 बंरगी

जबलपुर

शहपुरा

38 बम्हनौदा

जबलपुर

शहपुरा

39

जबलपुर सुरई

शहपुरा

40

जबलपुर

शहपुरा

सीतलपुर

41 बिलपठार

जबलपुर

शहपुरा

42

खपरा

जबलपुर

शहपुरा

43 धरमपुरा बंधा

शहपुरा

जबलपुर 44

जबलपुर बरखेड़ा ( सहजपुर ) शहपुरा

45 परछिया

शहपुरा

जबलपुर 46 बरहां

शहपुरा

जबलपुर 47

शहपुरा

जबलपुर हिरापुर बंधा

उमरिया

48

जबलपुर

शहपुरा

49 खैरी बंधा

जबलपुर

शहपुरा

सहोजनी

50

जबलपुर

शहपुरा

51

शहपुरा

जबलपुर लूटी

52 भीटा

जबलपुर

शहपुरा

53 अगासी

शहपुरा

जबलपुर मनगंवा

54

जबलपुर

शहपुरा

मानेगांव

55

जबलपुर

शहपुरा

56

जबलपुर गड़रपिपरिया

शहपुरा

57 कैथरा ( सहजपुर)

जबलपुर

शहपुरा

58 सिहोदा

शहपुरा

जबलपुर 59

शहपुरा

जबलपुर ठुठा (मानसनगर)

बिलखिरवा

60

शहपुरा

जबलपुर मटवारा

61

शहपुरा

जबलपुर 62

शहपुरा

जबलपुर मुडीया

63

ज्वाप

जबलपुर

शहपुरा

लम्हेटा

64

जबलपुर

शहपुरा

भीटा

65

जबलपुर

शहपुरा

66

जबलपुर

शहपुरा

कुसमी

(6)

(7)

(8) (5)

18.00

8 1.00

40

124

55.80

8 3.10

16.20

8 36

0.90

5.10

204

91.80

9 20

9.00

0.50

9 2.00

36.00

80

9

9 2.10

84

37.80

10

196.20

436

10.90

10 528

237.60

13.20

10 0.90

36

16.20

10 0.90

16.20

36

9.00

10 20

0.50

312

10

140.40

7.80

10

68.40

3.80

152

23.40

1.30

52

10

10

14.40

0.80

32

10

21.60

1.20

48

30.60

1.70

11

68

7.30

11

131.40

292

5204

11

2341.80

130.10

9.00

12 0.50

20

32

12

14.40

0.80

271.80

604

12 15.10

32

12

14.40

0.80

12

14..40

0.80

32

176.40

12 9.80

392

82.80

12 4.60

184

12

27.00

1.50

60

12

295.20

656

16.40

12

7.20

16

0.40

12

354.60

788

19.70

3.60

0.20

13

8

210.60

468

13 11.70

43.20

13

96

2.40

32

14

14.40

0.80

14

21.60

48

1.20

9.00

14 0.50

20

223.20

12.40

496

14 580

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(2)

(1)

(3)

(4) 67 डोभी

जबलपुर

शहपुरा

68 जमुनिया (ज्वाप )

जबलपुर

शहपुरा

69

जबलपुर झुरई पिपरीया

शहपुरा

70 खैरी ( लमेहटा)

जबलपुर

शहपुरा

71 फूलर

जबलपुर

शहपुरा

72 अहरोरा

जबलपुर

शहपुरा

73 करहैया

जबलपुर

शहपुरा

74 केवलारी

शहपुरा

जबलपुर 75

भरदा

शहपुरा

जबलपुर 76 नीमखेड़ा

जबलपुर

शहपुरा

77 रैनी

जबलपुर

शहपुरा

78 आमहिनोता

जबलपुर

शहपुरा

79 मजीठा

जबलपुर

शहपुरा

80 करहैया कला

जबलपुर

शहपुरा

81 कटीला

शहपुरा

जबलपुर 82

जबलपुर इमलिया ( मानेगांव ) शहपुरा

83 लामी

शहपुरा

जबलपुर मनगवां

84

शहपुरा

जबलपुर 85 तिलवारा

शहपुरा

जबलपुर 86 कूड़न

शहपुरा

जबलपुर 87

जबलपुर मनकेड़ी

शहपुरा

खमरिया

88

जबलपुर

शहपुरा

89 तेवर पिपरीया

शहपुरा

जबलपुर 90

शहपुरा

जबलपुर कुआंखेड़ा

जमखार

91

शहपुरा

जबलपुर 92 चरगंवा (नवीन)

जबलपुर

शहपुरा

93

जबलपुर

शहपुरा

कुसली

94 जमुनिया ( मैली)

जबलपुर

शहपुरा

95

जबलपुर सालीवाड़ा ( मैली ) शहपुरा

96

जबलपुर

शहपुरा

सुनाचर

97 गुंदरई

जबलपुर

शहपुरा

मैली

98

जबलपुर

शहपुरा

99

जबलपुर बेलखेड़ा

शहपुरा

100 हिनोतिया

शहपुरा

जबलपुर 101 पिपरिया कलां

जबलपुर

शहपुरा

102

शहपुरा

जबलपुर मातनपुर

103

शहपुरा

गुबरा कला

जबलपुर 104 बिहारीपुरा

शहपुरा

जबलपुर

(8) (6)

(7)

(5)

392.40

14 21.80

872

15 11.80

472

212.40

15 228

102.60

5.70

7.20

15 16

0.40

15

172.80

384

9.60

15

14.40

0.80

32

888

399.60

16 22.20

2.70

108

48.60

16 0.80

16

14.40

32

1.60

14

28.80

64

25.20

16 1.40

56

7.20

0.40

16

16

17

7.20

0.40

16

32

17

14.40

0.80

0.70

28

12.60

17 232

17

104.40

5.80

7.20

0.40

16

18 1.50

60

27.00

18

16

0.40

7.20

19 0.40

16

7.20

19

756.00

19 1680

42.00

32

14.40

0.80

20

63.00

140

3.50

20

10.80

24

23 0.60

0.50

20

24

9.00

160.20

8.90

24 356

763.20

42.40

24 16.96

2.50

100

45.00

25

25 0.20

3.60

8

25

972.00

54.00

2160

25 1.60

64

28.80

26 50.80

2032

914.40

26 11.70

468

210.60

15.80

632

27

284.40

2.00

28

80

36.00

28 44.80

1792

806.40

18.00

40

30 1.00

700

30 17.50

315.00 581

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(4) (2)

(3)

(1)

105

शहपुरा

जबलपुर सुन्द्रादेही

106 इमलिया

जबलपुर

शहपुरा

107 झाँसी

शहपुरा

जबलपुर भौतिया

108

शहपुरा

जबलपुर 109

बरमान

जबलपुर

शहपुरा

110 झलोन

शहपुरा

जबलपुर 111

शहपुरा

जबलपुर तुमरा

गोकला

112

जबलपुर

शहपुरा

छपरा

113

जबलपुर

शहपुरा

114 मेरेगांव

जबलपुर

शहपुरा

115 बेलखेड़ी

जबलपुर

शहपुरा

116

जबलपुर बसेड़ी

शहपुरा

117

शहपुरा

जबलपुर गुबरा खुर्द

118 सिमरिया

जबलपुर

शहपुरा

119

जबलपुर

शहपुरा

कुड़ा ( इमलिया)

धनगंवा

120

जबलपुर

शहपुरा

121

जबलपुर

शहपुरा

कुडाकंला

बरपटी

122

जबलपुर

शहपुरा

पावला

123

शहपुरा

जबलपुर 124

जबलपुर चरगंवा (पुरानी) शहपुरा

125

शहपुरा

जबलपुर मिहगंवा ( भडपुरा)

126

जबलपुर

शहपुरा

जगतपुरा

127 धरती कछार

जबलपुर

शहपुरा

औरिया

128

जबलपुर

शहपुरा

बम्बाबारी

129

जबलपुर

शहपुरा

130 सर्रा

जबलपुर

शहपुरा

131

जबलपुर

शहपुरा

पाथर पौड़ी

132 महगंवा (खाप)

जबलपुर

शहपुरा

133

जबलपुर

शहपुरा

दलपतपुर

134

शहपुरा

जबलपुर केदारपुर

135

जबलपुर

शहपुरा

अहमदपुर

136

शहपुरा

देवरी ( पुरानी)

जबलपुर 137

जबलपुर बढैयाखेड़ा

शहपुरा

138 किसलई

जबलपुर

शहपुरा

139

जबलपुर

शहपुरा

सुनवारा

140

नयानगर

जबलपुर

शहपुरा

141 सिंगोरी

शहपुरा

जबलपुर 142

जबलपुर इमलिया ( ललपुर) शहपुरा

(7)

(5)

(6)

(8)

30

846.00

1880

47.00

30

86.40

192

4.80

30

32

14.40

0.80

30

7.20

0.40

16

21.60

1.20

48

31

32

31

14.40

0.80

32

115.20

6.40

256

32

820.80

45.60

1824

33

7.20

0.40

16

817.20

1816

34 45.40

2601.00

5780

34 144.50

34

990.00

2200

55.00

34

43.20

2.40

96

14.40

32

35 0.80

90.00

200

35 5.00

40

35

18.00

1.00

35

378.00

21.00

840

35

381.60

848

21.20

1890.00

4200

35 105.00

35

181.80

10.10

404

180.00

400

36 10.00

37

28.80

1.60

64

14.40

32

38 0.80

38

7.20

16

0.40

145.80

324

38 8.10

38

28.80

64

1.60

38 200

5.00

90.00

39

14.40

0.80

32

40

72.00

160

4.00

40

631.80

1404

35.1

54.00

40 120

3.00

435.60

968

42 24.20

12.30

221.40

42 492

14.40

0.80

32

45

45 1608

723.60

40.20

115.20

256

45 6.40

21.60

1.20

46

48

86.40

48 4.80

192 582

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(3)

(1)

(2)

(4) बिजना

143

जबलपुर

शहपुरा

144

जबलपुर

शहपुरा

भारतपुर

145 दपकिया

शहपुरा

जबलपुर

कुल योग

जिला

तहसील

क्र.

गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

(4) (2)

(3)

(1)

1

पाटन

सहसन

जबलपुर 2

पाटन

खैरी ( सहसन)

जबलपुर

पाटन

3

जबलपुर कुवरपुर

4

पाटन

जबलपुर रैयाखेड़ा

5 धनेटा

पाटन

जबलपुर 6

पाटन

भुवारा

जबलपुर राखी

पाटन

7

जबलपुर 8 ग्वारी

पाटन

जबलपुर

पाटन

9 बम्होरी

जबलपुर

पाटन

10 भकलिया

जबलपुर

पाटन

11

नन्दवारा

जबलपुर

पाटन

12 चदवा

जबलपुर

पाटन

13

जबलपुर पड़रिया ( भमक)

पाटन

14

जबलपुर कुमगंवा

पाटन

सिमरिया

15

जबलपुर 16

पाटन

जबलपुर बढैयाखेड़ा

पाटन

17 मढ़पिपरिया

जबलपुर पाटन

पाटन

18

जबलपुर 19

पाटन

सिन्गोरी

जबलपुर 20

पाटन

चपोद

जबलपुर 21

पाटन

अमरपुर

जबलपुर 22

पाटन

जबलपुर गुरूपिपरिया

23

पाटन

डूंडी

जबलपुर

पाटन

24

जबलपुर महुआखेड़ा

पाटन

जबलपुर 25 गाड़ाघाट

पाटन

26 भोरदा

जबलपुर 27

पाटन

सिन्गोरी

जबलपुर

पाटन

सिंगोरी

28

जबलपुर

पाटन

सरखण्डी

29

जबलपुर (6)

(7)

(8) (5)

48

228

102.60

5.70

160.20

48

356

8.90

50

72.00

4.00

160

64852

29183.40

1621.30

संभावित उत्पादन 40टन/हे.

पेराई हेतु गन्ना ( टन) उत्पादन का 45%

कुल गन्ने का क्षेत्रफल (हे. में)

रेवाकृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि.मी. (8)

(7)

(5)

(6)

6

84.60

188

4.70

8

91.80

204

5.10

10

18.00

1.00

40

10

325.80

724

18.10

829.80

46.10

1844

10

11 0.80

14.40

32

18.00

40

11 1.00

405.00

11 22.50

900

2.10

37.80

12

84

12 1.50

27.00

60

13

72

1.80

32.40

13

50.40

2.80

112

32.40

14

72

1.80

36.00

2.00

80

14

72.00

14

160

4.00

15

21.60

1.20

48

15 1.80

32.40

72

49.50

15

110

2.75

90.00

200

16 5.00

55.80

17 3.10

124

451.80

1004

17 25.10

18

32.40

72

1.80

18

28.80

64

1.60

36.00

80

18 2.00

36.00

80

18 2.00

20 3.10

55.80

124

22.50

50

20 1.25

273.60

20 15.20

608

100

20 2.50

45.00 583

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(4) (1)

(2)

(3)

30 नीची

पाटन

जबलपुर 31

पाटन

मुस्करा

जबलपुर 32 नीमी

पाटन

जबलपुर

पाटन

33 कटरा बेलखेड़ा

जबलपुर

पाटन

34 सिमरिया

जबलपुर

पाटन

35 रोसरा

जबलपुर 36

पाटन

डुडी

जबलपुर 37

पाटन

जरोद

जबलपुर 38

पाटन

बरोदा

जबलपुर

पाटन

39

जबलपुर हटेपुरखुर्द

40 खमोद

पाटन

जबलपुर

पाटन

उजरोड

41

जबलपुर

पाटन

42

जबलपुर हटेपुरकलां

43

पाटन

आगासोद

जबलपुर

पाटन

44 रमखिरिया

जबलपुर 45

पाटन

सहसन पडरिया

जबलपुर 46

पाटन

पडरिया ( ब्यौहारी )

जबलपुर 47

पाटन

मझगंवा

जबलपुर 48

पाटन

जबलपुर कटिया लुहारी

पाटन

49

जबलपुर पडरिया ( थुआं )

पाटन

50 आरछा

जबलपुर

पाटन

51 बरोदा

जबलपुर 52

पाटन

नुनसर

जबलपुर 53

पाटन

कैथरा

जबलपुर भर्रा

पाटन

54

जबलपुर 55

पाटन

जबलपुर लुहारी ( कटिया)

कॉटी

56

पाटन

जबलपुर 57

पाटन

बरही

जबलपुर 58

पाटन

कनवास पिपरिया

जबलपुर

पाटन

बनवार

59

जबलपुर

पाटन

60 पिपरिया चन्द्रभान

जबलपुर

कुल योग ..

तहसील

क्र.

जिला गन्ना उत्पादक ग्राम का नाम

(7)

(8) (6)

(5)

21 2.10

84

37.80

22 1.20

48

21.60

22

451.80

1004

25.10

22 50

22.50

1.25

22 2.00

36.00

80

63.00

3.50

140

23

23

27.00

1.50

60

1.50

27.00

60

24

25

187.20

416

10.40

40

27 1.00

18.00

27 3.40

61.20

136

604

271.80

28 15.10

28 160

4.00

72.00

181.80

404

30 10.10

80

2.00

36.00

30 72

30 1.80

32.40

30

415.80

924

23.10

30

61.20

3.40

136

3.00

120

54.00

31

32 128

57.60

3.20

61.20

3.40

32 136

32 2.10

37.80

84

32

66.60

148

3.70

80

36.00

2.00

32

32.40

32 1.80

72

57.60

3.20

128

30

59.40

132

25 3.30

12 78

35.10

1.95

8

14.40

32

0.80

20

36.00

2.00

80

20

36.00

2.00

80

328.60

13144

5914.80

महाकौशल संभावित उत्पादन 40टन/हे.

कुल गन्ने

का क्षेत्रफल

(हे. में)

(3)

(4) (2)

(1)

1

गोटेगांव

झांसीघाट

नरसिंहपुर

गोटेगांव

2 बेलखेड़ी ( झांसीघाट)

नरसिंहपुर

गोटेगांव

3 खमरीया ( झांसीघाट )

नरसिंहपुर

गोटेगांव

4 देगुंवा

नरसिंहपुर

रेवा कृपा शहपुरा फैक्ट्री से दूरी कि. मी.

शुगर फैक्ट्री ( बचई ) से दूरी कि.मी.

पेराई हेतु गन्ना ( टन) उत्पादन का 45%

(9) (6)

(8)

(5)

(7)

15

31.10

559.80

51 1244

56 1150

517.50

16

28.75

49 1884

47.10

847.80

16

53 1652

20

743.40

41.30 584

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

44.10

गोटेगांव

5 रिमझा ( खमरिया )

नरसिंहपुर

45.10

गोटेगांव नरसिंहपुर 6 मालीवाड़ा

27.90

7 सिलारी

गोटेगांव नरसिंहपुर

गोटेगांव

55.40

8 नोनी

नरसिंहपुर

9.30

गोटेगांव

9 बुढ़ीमवई

नरसिंहपुर

81.10

गोटेगांव

10 कंजई

नरसिंहपुर

18.30

गोटेगांव

11 पिपरपानी

नरसिंहपुर

46.10

गोटेगांव

करेली ( कला)

12

नरसिंहपुर

7.20

गोटेगांव

कुम्हडाखेड़ा

नरसिंहपुर 13

14 गोटेगांव

गोटेगांव

12.50

नरसिंहपुर

5.00

गोटेगांव नरसिंहपुर 15 बुघगाँव

18.20

गोटेगांव

16 कुमझोर

नरसिंहपुर

गोटेगांव

[ भाग 1

(9) (6)

(7)

(8 )

17

793.80

50 1764

18

1804

811.80

46

52 1116

502.20

18

19

997.20

2216

50

19

53 167.40

372

45 1459.80

3244

20

23

46 329.40

732

42

21

829.80

1844

25

38 129.60

288

225.00

40 500

25

25

55 200

90.00

25

50 728

327.60

20

49 2204

991.80

नरसिंहपुर 55.10

17 सालीवाड़ा

5.10

गोटेगांव

18 झोझा

नरसिंहपुर

30.40

गोटेगांव

19 उमरा ( उमरी )

नरसिंहपुर

31.10

गोटेगांव

20 कुकलाह

नरसिंहपुर

12.10

गोटेगांव

21 गर्रा

नरसिंहपुर

गोटेगांव

150.10

22 मोहास

नरसिंहपुर

5.10

गोटेगांव

23 मुँवारा ( धुँवारा )

नरसिंहपुर

2.30

गोटेगांव

24 कमोदी ( करोंदी )

नरसिंहपुर

25.00

गोटेगांव

25 कमोद

नरसिंहपुर

गोटेगांव

10.20

26 पड़रिया ( मुर्रई )

नरसिंहपुर

38.10

गोटेगांव

27 बगलई ( तिघरा )

नरसिंहपुर

24.60

गोटेगांव

28 राखी

नरसिंहपुर

गोटेगांव

45.50

29 रहेली (गोटेगांव )

नरसिंहपुर

4.10

गोटेगांव

30 पड़रिया

नरसिंहपुर

3.50

गोटेगांव

31 कांचर ( कला)

नरसिंहपुर

75.10

गोटेगांव नरसिंहपुर 32 ऑखीवाड़ा

26.80

गोटेगांव

33 जमुनीया

नरसिंहपुर

15.10

गोटेगांव

34 बगलई ( पाचौरी )

नरसिंहपुर

41.10

35 अतरिया

गोटेगांव नरसिंहपुर

45.10

गोटेगांव

36 पोनिया ( गोटेगांव )

नरसिंहपुर

65.40

गोटेगांव

37 खोवी (गोटेगांव )

नरसिंहपुर

41.20

38 चरगँवा

गोटेगांव नरसिंहपुर

40.20

39 भैंसा

गोटेगांव नरसिंहपुर

145.10

नरसिंहपुर 40 बढैयाखेड़ा ( परसबाड़ा ) गोटेगांव

गोटेगांव

51.10

41 परसवाड़ा

नरसिंहपुर

10.90

गोटेगांव

42 कोड़िया

नरसिंहपुर

10.90

गोटेगांव

43 हिड़की

नरसिंहपुर

20.10

44 छिनौरी

गोटेगांव नरसिंहपुर

26

57 91.80

204

547.20

1216

27

59

22

51 559.80

1244

45

23

484

217.80

28

48 2701.80

6004

28

204

50 91.80

28

46 92

41.40

450.00

1000

28

45 183.60

28

44 408

47 685.80

1524

28

28

52 442.80

984

46 1820

819.00

28

73.80

29

45 164

63.00

27

41 140

30

3004

49 1351.80

48 482.40

30

1072

271.80

30

47 604

1644

739.80

29

45

50 811.80

27

1804

2616

1177.20

30

49

30

49 741.60

1648

1608

30

54 723.60

2611.80

30

54 5804

30

919.80

2044

50

58 436

196.20

30

436

196.20

28

44 361.80

804

27

46 भाग 1 ]

585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(5)

(3)

(4) (1) (2)

30.10

गोटेगांव

पिपरिया ( चौधरी )

45

नरसिंहपुर

5.00

गोटेगांव

मुरदई ( मुर्रई )

46

नरसिंहपुर

4.60

गोटेगांव नरसिंहपुर 47 मुडीया

25.10

गोटेगांव

48 मवई

नरसिंहपुर

3.10

49 बगतेला

गोटेगांव नरसिंहपुर

15.00

गोटेगांव

50 तिघरा ( अतरिया )

नरसिंहपुर

31.10

गोटेगांव नरसिंहपुर 51 सहजपुरा

22.10

बरेली

52

गोटेगांव नरसिंहपुर

3.10

गोटेगांव

बरोदा

53

नरसिंहपुर

2.00

गोटेगांव

54 खैरी (खीरी )

नरसिंहपुर

12.10

गोटेगांव नरसिंहपुर 55 कुशीवाड़ा

34.40

56 सिमरिया ( बगलई पचौरी ) गोटेगांव नरसिंहपुर

45.10

गोटेगांव

57 देवरीकंला

नरसिंहपुर

5.00

गोटेगांव नरसिंहपुर 58 पिपरीया ( अटकारी )

1.80

नरली

गोटेगांव

59

नरसिंहपुर

15.10

गोटेगांव

60 देवरी ( रिमिझा )

नरसिंहपुर

14.10

गोटेगांव

61 कमता ( कमती )

नरसिंहपुर

4.00

गोटेगांव

62 राका (रोता)

नरसिंहपुर

40.10

63 तिरका

गोटेगांव नरसिंहपुर

2.00

64 सनजी

गोटेगांव नरसिंहपुर

5.00

गोटेगांव

65 लम्हेटी

नरसिंहपुर

51.00

गोटेगांव

रिमझा ( देवरी )

66

नरसिंहपुर

55.00

गोटेगांव नरसिंहपुर सिमरी बड़ी

67

70.00

गोटेगांव

68 कमती ( पिडरई )

नरसिंहपुर

20.10

गोटेगांव

मेहका गाड़ाघाट

नरसिंहपुर 69

15.30

बहरोरा

गोटेगांव

70

नरसिंहपुर

70.10

71

गोटेगांव

पिपरिया ( मनकवारा )

नरसिंहपुर

25.40

गोटेगांव

देवगुवां ( पिपरिया)

नरसिंहपुर 72

2.00

73 सहोजनी

गोटेगांव नरसिंहपुर

35.00

गोटेगांव नरसिंहपुर 74 चरगुवा ( दपकिया )

4.00

75 सर्रा

गोटेगांव नरसिंहपुर

2.00

76 सिमरी

गोटेगांव नरसिंहपुर

3.10

गोटेगांव

77 पिपरसरा

नरसिंहपुर

1.80

78 खेरूवा

गोटेगांव नरसिंहपुर

2.10

गोटेगांव

हिनोता

79

नरसिंहपुर

2.80

गोटेगांव नरसिंहपुर 80 घुघुरी

27.10

81 पिपरिया ( बाजारशुक्र ) गोटेगांव नरसिंहपुर

160.10

82 भडरी

गोटेगांव नरसिंहपुर

गोटेगांव

35.80

83 दपकिया

नरसिंहपुर मेंहगवा

गोटेगांव

1.00

84

नरसिंहपुर (7)

(8)

(6)

(9)

43

29

1204

541.80

200

28

45 90.00

21

50 82.80

184

52 451.80

30

1004

24

55 55.80

124

47 600

30

270.00

30

43 559.80

1244

32

45 397.80

884

47

29

124

55.80

32

36.00

49 80

20

48 217.80

484

31

45 619.20

1376

32

52 811.80

1804

200

28

43 90.00

32

45 32.40

72

271.80

33

56 604

30

35 253.80

564

72.00

28

160

40

34

721.80

40 1604

34

43 80

36.00

34

45 200

90

35

54 2040

918

50 2200

35

990

35

1260

2800

51 361.8

29

44 804

612

275.4

35

47

35

48 1261.8

2804

457.2

32

52 1016

36

80

35

53

33

1400

630

53

34

48 160

72

80

36

58

36

56 124

55.8

36

72

32.4

36

58 84

37.8

36

57

36

112

50.4

65

36

1084

487.8

55

26

51 6404

2881.8

52 1432

29

644.4

37

48 40

18 586

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

(4)

(5)

(1) (2)

(3)

2.00

गोटेगांव

लालई

85

नरसिंहपुर

3.00

गोटेगांव

जामुनपानी

नरसिंहपुर 86

5.00

गोटेगांव नरसिंहपुर शुकरी

87

4.00

गोटेगांव

88 देतरी

नरसिंहपुर

2.00

गोटेगांव

89 पिपरिया ( कोहला )

नरसिंहपुर

1.80

टैगोरा

गोटेगांव

90

नरसिंहपुर

गोटेगांव

3.00

नरसिंहपुर 91 डुंगरिया ( डुमरियां )

5.00

गोटेगांव

बड़खेड़ा ( चरगवां )

92

नरसिंहपुर

12.10

गोटेगांव

93 नरवारा

नरसिंहपुर

55.10

कामती

गोटेगांव

94

नरसिंहपुर

14.20

गोटेगांव

95 लाटगांव

नरसिंहपुर

2.00

गोटेगांव

96 कुडा

नरसिंहपुर

3.00

97 औरिया

गोटेगांव नरसिंहपुर

3.00

कोरेगांव

गोटेगांव

98

नरसिंहपुर

2.00

गोटेगांव

अंडिया

99

नरसिंहपुर

1.20

गोटेगांव

घुघरा

नरसिंहपुर 100

1.00

गोटेगांव नरसिंहपुर 101 अनंतपुर

1.80

गोटेगांव

102 पिपरिया ( पथरिया)

नरसिंहपुर

3.00

गोटेगांव

103 श्यामनगर

नरसिंहपुर

2.00

गोटेगांव

104 दौन

नरसिंहपुर

5.00

गोटेगांव नरसिंहपुर 105 बगलई ( ललपुर )

54.10

106 उमरिया

गोटेगांव नरसिंहपुर

2.00

दान ( दामिनी ) खमरिया गोटेगांव नरसिंहपुर 107

11.20

गोटेगांव

108 तरवारा

नरसिंहपुर

3.00

गोटेगांव

109 शकरी

नरसिंहपुर

गोटेगांव

110 चिंदवाड़ा

नरसिंहपुर

5.00

111

गोटेगांव

भंडी ( मंडी)

नरसिंहपुर

90.10

गोटेगांव

112 मनकवारा

नरसिंहपुर

15.10

113 बन्डोल

गोटेगांव नरसिंहपुर लम्हेटा

15.10

114

गोटेगांव नरसिंहपुर

10.10

मेहका

गोटेगांव

115

नरसिंहपुर

गोटेगांव

हिनोता

116

नरसिंहपुर

गोटेगांव

117 बरेली

नरसिंहपुर

35.00

118

गोटेगांव

द्विघारी

नरसिंहपुर

25.00

गोटेगांव

बम्हनौदा

110

नरसिंहपुर

27.10

गोटेगांव

बेलखेड़ी ( टिकरी )

नरसिंहपुर 120

15.10

गोटेगांव

121 गोहचर

नरसिंहपुर

10.00

गोटेगांव

122 पिडरई

नरसिंहपुर

कुल योग 2912.85.

[ भाग 1

(9) (6)

(7)

(8)

58 80

36

37

57 120

54

37

56

37

200

90.00

54

72.00

160

37

37

58

36.00

80

37

59

32.40

72

120

37

58

54.00

52

90.00

200

40

217.80

27

52 484

52 991.80

38

2204

53 255.60

35

568

36.00

55

38

80

38

53

54.00

120

60 120

38

54.00

59

36.00

38

80

38

57

21.60

48

56 40

18.00

30

39

55

32.40

72

39

54.00

53 120

39

58

36.00

80

57

39

200

90.00

973.80

2164

39

54

36.00

39

55 80

30

52 201.60

448

40

54.00

120

58

27

54.00

120

46

3.00

40

57

90.00

200

54 1621.80

36.04

31

21

51 271.80

604

45 271.80

34

604

35

38 181.80

404

36

204

91.80

48

5.10

57.60

30

38

3.20

128

30

36 1400

630.00

1000

450.00

30

35 1084

487.80

30

34 271.80

36 604

28

180.00

400

29

37 52431.30

116514 587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2014

क्र. गन्ना- एस- 3- क्षे.रा.- 2013-14-29.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु नर्मदा शुगर मिल प्रा. लि. , सालीचौका, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं:-

जिला/तहसील (2)

क्र. (1)

1

नरसिंहपुर

2

नरसिंहपुर

3

नरसिंहपुर

4

नरसिंहपुर

5

नरसिंहपुर

6

नरसिंहपुर

7

नरसिंहपुर

8

नरसिंहपुर

ग्रामों की संख्या (4)

क्रय केन्द्र (3)

क्षेत्र (हेक्टेयर ) (5) 8

814.56

आड़ेगांव

687.05 6

सहाबन

7

797.64

खेरुआ

6

1160.22

नांदनेर

10

1504.17

खुर्शीपार

629.17 5

वनवारी

1178.76 8

सालीचौका

2

290.39

साईंखेड़ा

52

7253.98 योग

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं , उनकी सूची संलग्न है . यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते , तब कर पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे .

डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त.

नर्मदा शुगर प्रा . लि. पोड़ार ( सालीचौका ) आरक्षण हेतु ग्रामवार सूची वर्ष 2013-14 आड़ेगांव जोन

गॉव

क्र.

नया प.ह.न. (3)

नोरपा (हेक्टेयर में ) (4) (1) (2)

38

177.29 1 आड़ेगॉव

2

39

4.86 ढाना

135.68 3

21

डुंगरिया

31.10

20

ढिंगसरा

4

5

31.59 धनौरा

22

53

6 खैरी

12.15

12.15

34

7 अजंदा

8

37

37.67 पोड़ार

योग .. 443.48

संभावित उत्पादन (टन/हेक्टेयर में) (7)

कुल रकबा ( हेक्टेयर में ) (8) मड़ी (हेक्टेयर में) (6)

जड़ी (हेक्टेयर में) (5)

50

388.90

135.07

76.55

0.00

50

5.67 0.81

206.25 7.90

50

62.67

50

0.81

52.55 19.64

44.55 2.84

50

10.13

50

19.64 5.47

2.03

50

12.15 0.00

0.00

50

10.13

37.06

84.85

814.56

270.84

100.24

सहावन जोन

40

187.49 सहावन

9

52.85 10

44

छोटी बाबई

50

437.60

148.23

101.88

22.28

113.50 38.37

50 588

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

(2)

(4) (1)

(3)

11

39

56.50 पनागर

46

44.96 12 खिरिया

44

24.71 13 केशला

47

42.83 14 मारेगॉव

288.36

योग .. 409.33

(7)

(8)

(5)

(6)

103.28

50

30.17

16.61

50

84.24

25.52

13.77

57.41 12.96

50

19.74

50

91.02 21.87

26.33

887.05 189.36

खैरुआ जोन

49

174.15

खैरुआ

186.00 15

आमढाना

49

25.31 16

35.84 सांवरी

17

49

47.89 खमरिया

18

37

19

24

18.83 पिठवानी

30.38 20

51

बेलखेड़ी

39.49

36

21 जाईखेड़ा

329.06

383.74

योग ..

395.28 35.13

50

57.31 6.28

50

25.72

50

74.82 7.59

31.39

50

89.00 13.77

27.34

36.05 3.44

50

13.77

50

54.88

19.24

5.27

50

90.32

37.46

13.37

797.66 84.85

नांदनेरजोन

34

115.02

112.59

22 नांदनेर

25

82.22 23 दहलवाड़ा

42.73 24

35

घुटंगो

96

25

90.11 झांझनखेड़ा

26

127.37 ऑमगॉव

97

57.71

35

27 छोटी बनखेड़ी

432.95

योग .. 515.16

277.83 50.22

50

75.74

50

210.09 52.14

16.40

115.02

50

55.89

196.63

50

71.89

34.63

267.30

50

51.64

88.29

93.35

50

7.09

28.55

1160.22 212.12

खुर्शीपार जोन

35

232.27 28 खुर्शीपार

0.00 पाली खैरी

53

29

43.13

37

चॉदोन

30

37

56.09 ज्वारा

31

37

32.40 32 सुपारी

123

36.86 कामती खैरी

33

94.37 कामती

34

98

58.73 पिठहरा

35

98

103

143.78 36

गरधा

37 खिरिया

37.46

योग .. 735.08

50

471.22

150.26

88.70

0.00

50

0.00

0.00

50

4.46

67.43

19.85

50

35.44

13.16

104.69

42.73 1.22

50

09.11

92.34

50

31.79

23.69

50

53.26

203.11

55.49

135.47

50

31.39

45.36

50

310.03

105.10

61.16

50

77.15

25.11

14.58

1504.17

477.50

291.60 भाग 1 ]

589

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

(2)

(1)

(3)

(4)

(7)

(8)

(5)

(6)

वनवारी जोन

बनवारी

126.36

108.95

38

23

0.00 39 देतपोन

18

0.00 40 सेठान

18

41 देवरी

26

108.54

26

42.73 42 मिढ़वानी

221.33

277.63

योग ..

50

295.65 60.35

0.00

0.00

0.00

50

0.00 0.00

50

0.00

55.89

50

69.86

234.29 13.97

50

42.53

99.23

629.17 130.21

सालीचौका जोन

88.70

44

43 सालीचौका

44

43

136.08 अमाड़ा

71

45 बारछी

19.85

129.70 46

पचामा

42

34.83 47

भटरा

42

48

61

49.41 इमलिया

58

10.33 49 बारहा

50

49

41.72 बसुरिया

401.66

योग .. 510.60 38.68

50

206.75

79.38

50

262.64

92.95

33.62

53.87

24.50

9.52

50

50

356.10 129.70

96.69

77.76

50

13.97

28.96

50

103.07 16.00

37.67

50

2.03

19.85

7.49

50

90.72

34.02

14.99

1170.76 258.49

साईंखेड़ा जोन

51

28

179.21 सासबहू

52

22

कोसकरपा

5.67

योग .. 184.88

50

277.43

75.94

22.28

5.67

1.62

12.96

50

23.90

290.39

81.61

7253.98 कुल रकबा

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2014

क्र. गन्ना-एस- 3- क्षे.रा.- 2013-14-31.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, डॉ. डी. एन. शर्मा , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2013-14 हेतु शक्ति शुगर मिल प्रा. लि. कोडिया, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूं:-

क्रय केन्द्र क्र. (1)

जिला/तहसील (2)

(3) 1

कोडिया नरसिंहपुर

2

चिरहा नरसिंहपुर

3

बोहानी नरसिंहपुर

4

बरान्झ नरसिंहपुर

5

बुधवारा नरसिंहपुर

क्षेत्र ( हेक्टेयर )

ग्रामों की संख्या (4)

(5)

959.2

9

8

283.0

617.6

10

6

300.0

7

250.8 590

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

335.2

9

6

गाडरवारा

नरसिंहपुर

463.2 7

जामाडा

9

नरसिंहपुर

5

403.2

केनकरा

8

नरसिंहपुर

225.6 9

8

बोरझिर

नरसिंहपुर

364.6

7

10

धुसरी

नरसिंहपुर

13

514.4 11

अट्ठाईसा

नरसिंहपुर

121.0

2

12

पनारी

नरसिंहपुर

8

756.8 13

कन्हारगांव

नरसिंहपुर

5594.6

योग : 101

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं. उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश अलग से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशाली रहेंगे.

डी. एन. शर्मा, गन्ना आयुक्त.

SHAKTI SUGAR MILL PVT . LTD . , KODIYA , GADARWARA , DISTT . - NARSINGHPUR

गन्ना क्षेत्र आरक्षण वर्ष 2013-14

ZONE - No . 1----- KOUDIYA

Pat. H.No. (3)

Jadi (5)

Madi (6)

Total (7)

Norpa (4)

Sl. (1)

Village (2)

33.4

257.4 1

115

122.8

101.2

Koudiya

8

153.4

70

100

2

75.4

Chirriya

231.4

120.2

90.4

20.8

120

3 Sadumar

30.2

45.6

49

124.8 4 Sukri

122

65

28.6

6.8

126

29.6

5 Mengwa

8.4

45.2

20.2

122

16.6

6 Imaliya

8.4

46.4 126

20.6

17.4

Gunbe

7

2

26.8 121

14.2

10.6

8 Lilwani

0

5.2

3.6

8.8 115

9 Kothiya

453.6

387.6

959.2

118

Total ..

ZONE - No . 2 - CHIRAH

Jadi (5)

Madi (6)

Total (7)

Norpa (4)

Village (2)

Pat. H.No. (3)

Sl . (1)

5.6

41.4

38.8

85.8 1

125

Chirah

5.8

5.6

16

4.6

2 Sangai

2.2

49.4

30.2

17

Chamchon

101

3

7.4

3.2

26.6 112

16

4 GujarJhiriya

28 104

17

10.2

0.8

5 Khapa

22.4

107

15.4

2

39.8 6 Dhonkheda

11

1.2

31.2 104

19

7 Bagadra

0

4.4

1.8

6.2 8 Nimach

106.2

20.6

283

Total

156.2 591 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

ZONE - No . 3 - BOHANI

Total (7) Village (2)

Pat. H.No. (3)

Norpa (4)

Jadi (5)

Madi (6)

Sl . (1)

49.4

114.4

131

130.6

294.4 Bohani

1

70

31.2

8

30.8

2

127

Nayagaon

2.2

26

10.8

13

127

3 Amai

36

5.2

83.8 4

128

42.6

Rehli

12.4

4

28 128

11.6

5 Degunwa

27.8

10.6

10.8

6.4

6

128

Supari

5.2

49.8

17.2

27.4

7

119

salaiya

0

5.6

15.2 128

9.6

Behra

8

11.2

5.2

5.6

0.4

9

128

Tigunwa

4

0.4

11.4 10 Lakha

129

7

247.6

288.8

81.2

617.6

Total

ZONE - No . 4- BARANJH

Madi (6)

Norpa (4)

Jadi (5)

Total (7) Village (2)

Pat. H.No. (3)

SI . (1)

10

28 1

156

13.8

Matwara

4.2 0

30.6

14.8

2

156

15.8

Tekapar

22.6

50.6

14.8

133

13.2

3 Bamhori

82.2 4

46.6

33.8

1.8

133

Baranjh

9.6

40.4

14.4

5

133

16.4

Gaganwara

7.6

68.2

30.6

30

6

132

Manakwara

300.0

204.2

181.8

38.0

Total

ZONE - No . 5- BUDHWARA

Madi (6)

Total (7)

Norpa (4)

Jadi (5)

Sl. (1)

Village (2)

Pat. H.No. (3)

6.4

49.6

22.8

20.4

Budhwara

129

1

12.4

3.6

29.6 2

13.6

Chirchira

130

12.2

29.6

14.2

3.2

3

130

Marka

5

5.2

1.6

11.8 129

4 Khiriya

6.2

29

11

130

11.8

5 Sujwara

68.8

5.8

35.4

129

27.6

6 Dhandiya

3.6

32.4 135

10.4

18.4

7 Sher Baranjh

42

250.8

149.6

Total . 150.8

ZONE - No . 6- GADARWARA

Madi (6)

Total (7)

Jadi (5)

Pat. H.No. (3)

Norpa (4)

Village (2)

Sl . (1)

75.2

38

36.8

0.4

99

1 Gadarwara

37.2

17.2

1.6

2

18.4

93

Imaliya Patlon

0

5.6

12.8

7.2

3

118

Ghurpur

52.4

3.2

24.4

24.8

4 Magarmunha

23.6

67

0.8

43.2

18.8

5 Dighori

85.6

38.4

5.6

6

41.6

Khairi Sudras

68

6.4

3.2

1.2

10.8 7 Sudras Khairi

0

10

6

4

76

8 Chichli

8

3.6

4.4

0

9 Patlon

153.2

12.8

335.2

Total 169.2 [ भाग 1 592

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

ZONE - No . 7- JAMADA

Total (7)

Jadi (5)

Madi (6)

Village (2)

Pat. H.No. (3)

Norpa (4)

Sl . (1)

77.2

12

17.2

95

48

1 Bhootkheda

25.6

12.4

70

32

2

95

Bareli

9.2

68.8

34.8

24.8

3

95

Kathotiya

29.2 4

12

10.4

6.8

Bhamka

60

80.4

28.8

8

43.6

5

60

Imaliya

10

77.6

35.6

32

60

6 Pipariya

46.8

14.4

12.8

19.6

7

61

Golganv

1.2

13.2

8.4

3.6

61

8 Ukasghant

72.4

463.2

234

156.8

Total ..

ZONE - No . 8- KENKRA

Madi (6)

Total (7) Pat. H.No. (3)

Jadi (5)

Norpa (4)

Sl . (1)

Village (2)

52.4

11.2

127.6 92

64

1 Kenkra

12

80

36.4

92

31.6

Barhata

2

5.6

55.6

20.4

95

29.6

Bareli

3

92.8

42.8

10.4

132

39.6

4 GhatPipariya

3.6

47.2

22.8

20.8

5

132

Kajrouta

0

403.2

164.8

Total 195.6

OTHER ZONE - No . 9 - BHORJHIR

Madi (6)

Jadi (5)

Total (7) Pat. H.No. (3)

Norpa (4)

Village (2)

SI . (1)

75.8

27

9.8

39

1

118

Bhorjhir

2.4

19.2

6.4

10.4

2

139

Sagoriya

0.4

4.8

8.8

3.6

117

3 Ghaghroula

4

2.8

6.8

0

4

141

Dungariya

8

61.2

22.8

30.4

118

5 Khulri

20.2

7.2

2

11

118

6 Mudiya

0.8

4

2

1.2

Soorna

7

2.4

16.2

29.6

11

8 Garha

225.6

116.8

31.6

Total 150.4

ZONE - No . 10- DHURSRI

Madi (6)

Total (7) Pat . H.No. (3)

Norpa (4)

Jadi (5)

Sl . (1)

Village (2)

21.6

9.2

1.6

60

10.8

1 Dhursri

44

2

20.8

21.2

2

61

Baglai

6

132.4

58.6

67.8

81

3 Singpur

2.8

62.4

24.8

80

34.8

4 Aadeganv

6.4

22

47.2 61

18.8

5 Mau

32.6 6

13.6

0.8

81

18.2

Puariya

0

24.4

13.2

11.2

78

7 Charganv

364.6

160.2

19.6

Total .. 184.8 593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

ZONE - No . 11- ATTHAISA

Total (7)

Norpa (4)

Jadi (5)

SI . (1)

Village (2)

Pat. H.No. (3)

Madi (6)

0.4

11.2

123

16.8

28.4 1 Atthaisa

60.4

6.4

125.8

59

2

122

Bhaisa

42.6

2

15

123

25.6

3 Kheri Paloha

30.2

8.2

109 4

70.6

108

Paloha

3.2

12.8

5

34 Amouda

109

18

22.2

0.8

6.6

14.8

109

6 Richhawar

33.4

9.6

14.8

7 Narwara

113

9

30.4

61

4.8

25.8

114

8 Bichhua

14.4

26.4

1.6

10.4

9

112

Gujarkheda

6.4

2

18

9.6

112

10 Khakariya

7.2

3.6

0.8

2.8

11 Thareri

5.6

0

0.8

4.8

12 Bhatera

111

0.8

0.8

0

0

13 Timrawan

110

281.4

39.8

514.4

Total

193.2

OTHER ZONE - No . 12 - PANARI

Madi (6)

Norpa (4)

Jadi (5)

Total (7) Village (2)

Pat. H.No. (3)

S1 . (1)

0

74.6

43.2

31:4

Narsara

46.4

10.4

1 2

19.6

16.4

Simariya

121.0

47.8

10.4

Total 62.8

ZONE - No . 13 - KANHARGANV

Jadi (5)

Madi (6)

Total (7)

Norpa (4)

Pat. H.No. (3)

Village (2)

Sl . (1)

75.6

22.8

1

66

79.4

177.8 Kanharganv

65

11.2

66.4

140.8 2

63.2

Manhagva Kala

4.8

71.6

25.6

65

41.2

3 Manhagva Khurd

12.8

72.4

136

50.8

4

6

Thalwada

39.6

52.4

1.2

93.2 Dahalwada

77

5

0

24.8

11.6

13.2

60

6 Sireganv

36

75

3.6

100.8

61.2

Sukhakheri

7

0

6.8

4.8

11.6 115

8 Kothiya

56.4

756.8

Total . 389.8

310.4

ग्राम

जोन

रकबा ( हेक्टर में )

(3)

(2)

(1)

959.2

9

283.0

617.6

300.0

250.8

.810679

335.2

9

463.2

5

403.2

225.6

8

7

364.6

13

514.4

121.0

123456789101112

02

13

08

756.8

5594.6

योग .. 101 594

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्र. A- 4898- एक-7-3-2013- भाग- एक.- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों हेतु वर्ष 2014 के ऐच्छिक ( Optional) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:-

क्र

अवकाश का नाम

(2)

(1)

1 . महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म उत्सव 2. गुरू गोविंदसिंह जी का जन्म दिवस

3. हेमू कालाणी का शहीदी दिवस

बसंत पंचमी

4.

5. देव नारायण जयन्ती

6. नर्मदा जयन्ती

स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस 7.

संत रविदास जयन्ती

8.

9. डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस

10. महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस/शबरी जयन्ती 11. भाई दूज

12. वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस

13. भक्त माता कर्मा जयन्ती

चैती चांद

14.

15. निषादराज जयन्ती

16. महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती

17. विशु

18. वल्लभाचार्य जयन्ती

19. सेन जयन्ती

छत्रपति शिवाजी जयन्ती

20.

21. परशुराम जयन्ती/अक्षय तृतीया

22. हजरत अली का जन्म दिवस

23. छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती

24. महेश जयन्ती

25. बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस

26. बड़ा महादेव पूजन

27 . कबीर जयन्ती/शब - ए- बारात

28. वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस

जमात-उल-विदा

29.

30. ईद- उल- फितर ( के ठीक पूर्व का दिवस ) 31. नागपंचमी

32. दुर्गादास राठौर जयन्ती

नवाखाई

33.

डोलग्यारस

34.

35. अनंत चतुर्दशी

36. विश्वकर्मा जयन्ती

सप्ताह के दिन

(4)

ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (3)

सोमवार

6 जनवरी 2014

7 जनवरी 2014

मंगलवार

मंगलवार

21 जनवरी 2014

4 फरवरी 2014

मंगलवार

5 फरवरी 2014

बुधवार

6 फरवरी 2014

गुरुवार

13 फरवरी 2014

गुरुवार

14 फरवरी 2014

शुक्रवार

20 फरवरी 2014

गुरुवार

24 फरवरी 2014

सोमवार

18मार्च 2014

मंगलवार

20 मार्च 2014

गुरुवार

27 मार्च 2014

गुरुवार

मंगलवार

1 अप्रैल 2014

4 अप्रैल 2014

शुक्रवार

11 अप्रैल 2014

शुक्रवार

15 अप्रैल 2014

मंगलवार

25अप्रैल 2014

शुक्रवार

शनिवार

26 अप्रैल 2014

1 मई 2014

गुरुवार

2 मई 2014

शुक्रवार

मंगलवार

13 मई 2014

31 मई 2014

शनिवार

शनिवार

7 जून 2014

सोमवार

9 जून 2014

बुधवार

11 जून 2014

13जून 2014

शुक्रवार

मंगलवार

24जून 2014

शुक्रवार

25 जुलाई 2014

सोमवार

28 जुलाई 2014

1 अगस्त 2014

शुक्रवार

13 अगस्त 2014

बुधवार

सोमवार

1 सितम्बर 2014

5 सितम्बर 2014

शुक्रवार

8 सितम्बर 2014

सोमवार

17 सितम्बर 2014

बुधवार 595

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

37. राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस 38 . अग्रसेन जयन्ती

39 . महर्षि वाल्मीकि जयन्ती/महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/ टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.

40. भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती

41. नामदेव जयन्ती

42. बिरसा मुंडा जयन्ती

43. झलकारी जयन्ती

44. गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस

45. संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती

46. दत्तात्रय जयन्ती

47. गुरु घासीदास जयन्ती

48. बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती

(3)

(4)

18 सितम्बर 2014

गुरुवार

25 सितम्बर 2014

गुरुवार

8 अक्टूबर 2014

बुधवार

गुरुवार

30अक्टूबर 2014

3 नवम्बर 2014

सोमवार

15 नवम्बर 2014

शनिवार

शनिवार

22 नवम्बर 2014

24 नवम्बर 2014

सोमवार

28 नवम्बर 2014

शुक्रवार

6 दिसम्बर 2014

शनिवार

18 दिसम्बर 2014

गुरुवार

31 दिसम्बर 2014

बुधवार

(1) प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी को इन 48 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जायेगा, उससे अधिक नहीं.

(2) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी/ कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये ही किया करें.

(3) अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना पर कार्यरत प्रत्येक अधिकारी /कर्मचारी के प्रकरणों में उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्दर वहां के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे.

क्र. A-4900- एक-7-3-2013- भाग- एक. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के अधिकारियों /कर्मचारियों हेतु वर्ष 2014 के ऐच्छिक (Optional ) अवकाशों की घोषणा निम्नानुसार की जाती है:-

क्र

अवकाश का नाम

(2)

(1)

1 . महर्षि गुरू गोकुलदास जी महाराज का जन्म उत्सव 2. गुरू गोविंदसिंह जी का जन्म दिवस

3. हेमू कालाणी का शहीदी दिवस

4. बसंत पंचमी

5. देव नारायण जयन्ती

6. नर्मदा जयन्ती

7. स्वामी रामचरण जी महाराज का जन्म दिवस 8. संत रविदास जयन्ती

9 . डॉ. सैयदना साहब का जन्म दिवस

10. महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म दिवस/शबरी जयन्ती 11. भाई दूज

12. वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस

13. भक्त माता कर्मा जयन्ती

14. चैती चांद

15. निषादराज जयन्ती

16 . महात्मा ज्योतिबा फुले जयन्ती

17. विशु

सप्ताह के दिन

ग्रेगोरियन कैलेण्डर के अनुसार तारीख (3)

(4)

6 जनवरी 2014

सोमवार

7 जनवरी 2014

मंगलवार

मंगलवार

21 जनवरी 2014

मंगलवार

4 फरवरी 2014

5 फरवरी 2014

बुधवार

6 फरवरी 2014

गुरुवार

13 फरवरी 2014

गुरुवार

14फरवरी 2014

शुक्रवार

20 फरवरी 2014

गुरुवार

24फरवरी 2014

सोमवार

18मार्च 2014

मंगलवार

20मार्च 2014

गुरुवार

27 मार्च 2014

गुरुवार

1 अप्रैल 2014

मंगलवार

4 अप्रैल 2014

शुक्रवार

11 अप्रैल 2014

शुक्रवार

15 अप्रैल 2014

मंगलवार 596

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

(2)

(1)

18. वल्लभाचार्य जयन्ती

19. सेन जयन्ती

20. छत्रपति शिवाजी जयन्ती

21. परशुराम जयन्ती/अक्षय तृतीया

22. हजरत अली का जन्म दिवस

23. छत्रसाल जयन्ती/महाराणा प्रताप जयन्ती

24. महेश जयन्ती

25. बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस

26. बड़ा महादेव पूजन

27. कबीर जयन्ती/शब- ए- बारात

28. वीरांगना दुर्गावती का बलिदान दिवस

29. जमात- उल-विदा

30. ईद- उल- फितर ( के ठीक पूर्व का दिवस ) 31. नागपंचमी

32. दुर्गादास राठौर जयन्ती

33 . नवाखाई

34. डोलग्यारस

35. अनंत चतुर्दशी

36. विश्वकर्मा जयन्ती

37. राजा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस 38. अग्रसेन जयन्ती

39 . महर्षि वाल्मीकि जयन्ती/महाराज अजमोढ़ देव जयन्ती/ टेकचंद जी महाराज का समाधि उत्सव.

40. भगवान सहस्त्रबाहु जयन्ती

41. नामदेव जयन्ती

42. झलकारी जयन्ती

43. गुरु तेगबहादुर का शहीदी दिवस

44. संत श्री जिनतरण तारण जयन्ती

45. दत्तात्रय जयन्ती

46. गुरु घासीदास जयन्ती

47. बालीनाथ जी बैरवा जयन्ती

(3)

(4)

25 अप्रैल 2014

शुक्रवार

शनिवार

26 अप्रैल 2014

1 मई 2014

गुरुवार

2 मई 2014

शुक्रवार

मंगलवार

13मई 2014

31 मई 2014

शनिवार

शनिवार

7 जून 2014

सोमवार

9 जून 2014

11 जून 2014

बुधवार

शुक्रवार

13जून 2014

मंगलवार

24जून 2014

शुक्रवार

25 जुलाई 2014

सोमवार

28 जुलाई 2014

1 अगस्त 2014

शुक्रवार

13 अगस्त 2014

बुधवार

1 सितम्बर 2014

सोमवार

5 सितम्बर 2014

शुक्रवार

8 सितम्बर 2014

सोमवार

17 सितम्बर 2014

बुधवार

18 सितम्बर 2014

गुरुवार

25 सितम्बर 2014

गुरुवार

8 अक्टूबर 2014

बुधवार

गुरुवार

30अक्टूबर 2014

3 नवम्बर 2014

सोमवार

22 नवम्बर 2014

शनिवार

सोमवार

24 नवम्बर 2014

28 नवम्बर 2014

शुक्रवार

6 दिसम्बर 2014

शनिवार

18 दिसम्बर 2014

गुरुवार

31 दिसम्बर 2014

बुधवार

(1) प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को इन 47 ऐच्छिक अवकाशों में से उनकी इच्छानुसार तीन दिन का अवकाश दिया जायेगा, उससे अधिक नहीं.

(2) ऐच्छिक अवकाश का उपभोग करते समय अधिकारी /कर्मचारी इस बात का ध्यान रखें कि अब विशेष अवकाश की पात्रता उन्हें नहीं है, इसलिये ऐच्छिक अवकाश का उपभोग अनिवार्यता एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये ही किया करें.

(3) मुख्यपीठ पर कार्यरत उच्च न्यायालय के प्रत्येक अधिकारी/ कर्मचारी को इन 47 ऐच्छिक अवकाशों में से उनके इच्छानुसार 3 दिवस का अवकाश रजिस्ट्रार जनरल के आदेशानुसार, इस प्रकार दिया जावेगा जिससे उच्च न्यायालय के कार्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े.

(4) खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर की स्थापना पर कार्यरत उच्च न्यायालय के कर्मचारियों को उपरोक्त प्रतिबंधों के अन्तर्गत वहां के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ऐच्छिक अवकाश स्वीकृत करेंगे .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल .

597 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

Jabalpur , the 16th January 2014

No. 64- Confdl . - 2014 - II - 2-1-2014 . Judicial Officers ' Training & Research Institute , High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Advance Course for Additional District Judges from 10th February 2014 to 14th February 2014 in the Institute . Additional District Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .

Conditions for the course :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment.

2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 10th February 2014 in the Lecture Room of JOTRI atJabalpur .

3. They shall appear for the course in prescribed uniform (i.e. Black coat , white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies ) during entire duration of the course .

4. The participants shall send one copy each of the following to the Institute sufficiently in advance i.e. latest by 30th January 2014 and shall also bring the duplicate of the same with them while attending the Course ,-

(i) Judgement in Sessions case (contested)

(ii) Judgement in Civil Suit ( contested)

(iii) Judgement in regular Civil Appeal

(iv) Judgement in Criminal Appeal

(v) Order in Criminal Revision

(vi) Order/Award passed in Motor Accident Claim case .

5. The participants may send legal problems whith they want to be addressed during the course to the Institute by fax (No. 0761-2628679 ) sufficiently in advance .

6. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs , if provided, by the High Court.

7. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

8. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute . To this end , two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station , Jabalpur . One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival . The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute .

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance , may inform the Institute to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on Telephone 598

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

[भाग 1 No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha , Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day advence , so that proper arrengement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicles .

9. The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Institute, free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rules . However , it would not be possible for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place .

10 . The accommodation in the Guest House of the Institute shall be available to the participants only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencemennt of training and up to 10.00 a.m. on the succeeding day of the end or training .

11. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge .

Jabalpur , the 17th January 2014

No. 72- Confdl - 2014- II -2-1-2014.-Judicial Officers ' Training & Research Institute , High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur is conducting Advance Course for Additional District Judges from 17th February 2014 to 21st February 2014 in the Institute . Additional District Judges , whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course .

Conditions for the course :-

1. Barring exceptional circumstances , the participants nominated for the course shall not pray for adjustment .

2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 17th February 2014 in the Lecture Room of JOTRI at Jabalpur .

3. They shall appear for the course in prescribed uniform ( i.e. Black coat , white shirt , grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course .

4. The participants shall send one copy each of the following to the Institute sufficiently in advance i.e. latest by 6th February 2014 and shall also bring the duplicate of the same with them while attending the Course ,-

(i) Judgement in Sessions case ( contested)

(ii) Judgement in Civil Suit ( contested)

(iii) Judgement in regular Civil Appeal

( iv) Judgement in Criminal Appeal

(v) Order in Criminal Revision

(vi) Order/Award passed in Motor Accident Claim case.

599 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

5. The participants may send legal problems which they want to be addressed during the course to the Institute by fax ( No. 0761-2628679 ) sufficiently in advance.

6. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software CDs , if provided , by the High Court .

7 . T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules .

8. The Institute shall endeavour to make best possible arrangements for reception , lodging , boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute . To this end , two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a.m. and 10.00 a.m. on first day of the course at Main Railway Station , Jabalpur . One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival . The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute .

The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode or conveyance , may inform the Institute to Shri Gyan Prakash Tekam , A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi , A.G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance , so that proper arrangement for their reception may be made . It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participants ' luggage to the parked vehicles .

9 . The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building . At present the lift is not functional . The participants are , with prior intimation to the Institute , free to stay at the accommodation of their choice . In such a case the participants shall be entitled to T.Α. & D.A. as per rules . However , it would not be possible for Institute to make arrangament for pick up from and drop back to such place .

10. The accommodation in the Guest House of the Institute shall be available to the participants only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencement of training and up to 10.00 a.m. on the succeeding day of the end or training .

11. The participants shall be provided with tea , breakfast , lunch and dinner during their period of stay for the course , free of charge.

By order of Hon'ble the Chief Justice , VED PRAKASH , Registrar General .

जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी 2014

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार पालो उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 266-दो- 3-34-2006.- श्री सुशील कुमार पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को दिनांक 9 से 11 दिसम्बर 2013 तक, दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

क्र. C- 269-दो- 2-21-2005 .- श्री उल्हास बापट , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 27 से 28 नवम्बर 2013 तक, दोनों दिन सम्मिलित करके , दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

600

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 271-दो- 2-22-2012.- श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 23 अक्टूबर 2013 का तथा दिनांक 21 नवम्बर 2013 का कुल दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एस. तोमर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 273- दो - 2-24-2008.- श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 9 से 13 दिसम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 दिसम्बर 2013 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 से 15 दिसम्बर 2013 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C - 275- दो- 2-22-2013.- श्री एच. एन. बाजपेयी , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 18 से 20 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. बाजपेयी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेयी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 277- दो-2-4-2013.- श्री आर. के. जोशी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 14 से 23 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 से 25 नवम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

श्री आर. के. जोशी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C- 279- दो- 2-27-2011.-श्री जे. पी. माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 3 से 15 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 फरवरी 2014 के एवं पश्चात् में दिनांक 16 फरवरी 2014 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

श्री जे . पी. माहेश्वरी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. माहेश्वरी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

601

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

क्र. C - 281-दो- 2-66-13.- श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सागर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 283-दो- 3-26-2002 .- श्री जे . के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2013 तक तीन दिन के शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2013 तक तीन दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्र. 3666- इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन पत्र दिनांक 18 दिसम्बर 2013 के अनुसार प्रदान की जाती है.

क्र. C- 290-दो- 2-32-2010.- श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , शहडोल को दिनांक 13 से 14 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती .

जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2014

क्र. D- 558-दो- 2-63-13.- श्रीमती मीना सिंह , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. 3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब (एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2011 से 31 अक्टूबर 2013 तक दो वर्ष कीब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2014

क्र. D - 626-दो- 2-24-2008.- श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 27 से 29 नवम्बर 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-628-दो- 2-22-2012 .- श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 27 जनवरी से 6 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एस. तोमर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. C- 263-दो - 3-59-2003.- श्री एस . के . साहा , रजिस्ट्रार ( ई ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 31 जनवरी से 7 फरवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करके आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एस . के. साहा, रजिस्ट्रार ( ई ) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. साहा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( ई ) के पद पर कार्यरत रहते.

602

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 फरवरी 2014

क्र. C- 285- दो - 2-13-2010 .- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, डिप्टी डायरेक्टर, जे . ओ . टी. आर. आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 20 से 25 जनवरी 2014 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता , डिप्टी डायरेक्टर, जे. ओ . टी. आर . आई. , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते .

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह , रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2014

क्र. डी- 553- तीन-6-2-2014.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 260 ( 1 ) ( ग ) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ क्रमांक 2 में वर्णित न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी , जिनकी पदस्थापना का स्थान स्तम्भ क्रमांक 3 में दर्शित है, को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित सभी अपराधों का संक्षेप्तः विचारण हेतु विशेषतया सशक्त करता है:-

सारणी

राजस्व न्यायिक दण्डाधिकारी

क्र.

पदस्थापना

का स्थान जिला प्रथम श्रेणी

(3)

(4) (2)

(1)

गुना

गुना 1. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.

गुना

गुना

2. श्री सचिन जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.

(3) (4) (1)

(2)

ग्वालियर

ग्वालियर

3. श्री राकेश बंसल,

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी.

ग्वालियर ग्वालियर 4. कु. शिवानी धतरा, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.

ग्वालियर ग्वालियर 5. श्री अमर गोयल , न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.

ग्वालियर

ग्वालियर

6. श्री अविनाश शर्मा, न्यायिक दण्डाधिकारी , प्रथम श्रेणी.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, बिपिन बिहारी शुक्ला , रजिस्ट्रार (डी.ई. ).

जबलपुर, दिनांक 1 फरवरी 2014

क्र. 142- गोपनीय- 2014- दो-3-12-2014 .- उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश श्रीमती मोना शुक्ला, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वर्ग -2 , भोपाल के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश , भोपाल ( प्रशिक्षु जज ) का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती मोना शुक्ला पाण्डे" पत्नी श्री विजय कुमार पाण्डे करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

क्र. 144-गोपनीय- 2014-दो -3-21-2013 .- उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश श्रीमती सरोजबाला डोडवाल , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग -2 , महू जिला इन्दौर का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन " श्रीमती सरोजबाला मुजाल्दा" पत्नी श्री नितिन कुमार मुजाल्दा करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है. उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur , the 19th December 2013 No. D - 7514-1-7-3-2013 (Part - I ) . The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2014 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by section 21 of the Madhya Pradesh Civil 603

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 14 फरवरी 2014

भाग 1 ]

(2)

(3)

(4)

(1)

Courts Act, 1958 , is hereby published for general information: -

25-12-2014 Thursday

20. Christmas Day

Total .. 26 Days

Name of Holidays

Sr. No.

Daysof Week

(2)

Dates as per Gregorian Calendar (3)

(4)

(1)

01-01-2014 Wednesday

1. New Year's Day

Notes. ( 1 ) Republic Day dated 26-01-2014 , Mahaveer Jayanti dated 13-04-2014 , Raksha Bandhan dated 10-08-2014 , Id - Ul - Zuha dated 05-10-2014 , falls on Sunday therefore these holidays are not declared separately. 14-01-2014 Tuesday

2. Id- Milad Un - Nabi/ Makar Sankranti .

27-02-2014

3. Mahashivratri

Thursday

17-03-2014

4. Holi ( Dhuredi )

Monday

31-03-2014

5. Gudi Padwa

Monday

6. Ramnavmi

08-04-2014 Tuesday

(2) Saturdays falling on 11th January, 8th February , 8th March, 12th April , 10th May , 14th June , 12th July, 9th August , 13th September , 11th October, 8th November , 13th December will be closed Saturdays for Subordinate Court .

14-04-2014 Monday

7. Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi .

18-04-2014 Friday

8. Good Friday

9. Buddh Purnima

14-05-2014 Wednesday

29-07-2014

10. Id -Ul - Fitar

Tuesday

(3) Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 19th May 2014 to 13th June , 2014 and Winter Vacation from 22nd December , 2014 to 31st December , 2014. 15-08-2014 Friday

11. Independence Day

18-08-2014

12. Janmashtmi

Monday

13. Ganesh Chaturthi

29-08-2014 FridaFriday

23-09-2014

14. Sarv Pitra Moksha

Tuesday

Amavashya.

(4) Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/Competent Authority without approval of High Court .

02-10-2014 Thursday

15. Gandhi Jayanthi/ Mahaashtmi /Mahanavmi .

Dussehra (03-10-2014 ) 03-10-2014

16.

Friday

04-10-2014 Saturday

20-10-2014

17. Deepawali (23-10-2014)

Monday

21-10-2014 Tuesday

(5) The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry .

22-10-2014 Wednesday

23-10-2014 Thursday

24-10-2014 Friday

25-10-2014 Saturday

18. Moharrum

04-11-2014 Tuesday

The Saturday of every month ( except Second Saturday) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. B /2380/III - 6-8 / 85 Pt . - II dt. 26-05-2010 .

Thursday

19. Gurunanak Jayanti 06-11-2014

VED PRAKASH , Registrar General .

जबलपुर , दिनांक 17 जनवरी , 2014

क्र. 74-गोपनीय- 2014- दो-2-1-2014- ( भाग- बी) - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में दर्शित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी ( अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) को उनके समक्ष स्तम्भ ( 3 ) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ ( 4 ) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ ( 6 ) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है .

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ ( 5 ) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है: -

सारणी

क्र

सत्र खण्ड का

कहां से

कहां को

नाम

में टिप्पणी

न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ (6) (3)

(4)

नाम (5)

( 1) (2)

ग्वालियर ग्वालियर

रहली

1. श्री देवराज बोहरे

तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

टिप्पणी. - श्री देवराज बोहरे, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रहली जिला सागर का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

वेद प्रकाश , रजिस्ट्रार जनरल.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 14 February 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2014-02-14.07.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2014-02-14.07.Ordinary.