ध्यप्रदे श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 9 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2014- फाल्गुन 9, शक 1935
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, ( 3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2014
क्र. ई . - 5-693 - आयएएस लीव - 5 - एक ( 1 ) श्री अरूण तिवारी, आयएएस . , कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग को निम्नांकित अवधियों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-
1. दिनांक 10 से 13 फरवरी 2014 तक चार दिन (दिनांक 8 , 9 फरवरी 2014 एवं 14, 15, 16 फरवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश के साथ ) .
2. दिनांक 28 फरवरी 2014 से 7 मार्च 2014 तक आठ दिन (दिनांक 27 फरवरी 2014 एवं 8 , 9 मार्च 2014 के सार्वजनिक अवकाश के साथ ) .
(2 ) श्री अरूण तिवारी की अवकाश अवधि में श्री एस. बी. सिंह ,
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भाप्रसे आयुक्त, भोपाल संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग का प्रभार सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अरूण तिवारी को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री अरूण तिवारी द्वारा कमिश्नर, नर्मदापुरम् संभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. बी. सिंह, कमिश्नर , नर्मदापुरम् संभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अरूण तिवारी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरूण तिवारी , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014.
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भोपाल , दिनांक 12 फरवरी 2014
क्र. ई. - 5-454- आयएएस लीव-5- एक . ( 1 ) श्री बी. पी. सिंह , आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन एवं पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन को दिनांक 17 से 22 फरवरी 2014 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री बी. पी . सिंह की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री पंकज राग , भाप्रसे , विकअ- सह - आयुक्त- सह- संचालक पुरातत्व एवं संग्रहालय तथा पदेन प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. पी . सिंह को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन एवं पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री बी. पी. सिंह द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वन एवं पर्यटन विभाग तथा आयुक्त, पर्यटन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पंकज राग उक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री बी. पी. सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. पी. सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2014
क्र. ई. - 5-457- आयएएस लीव-5- एक ( 1 ) श्रीमती कंचन जैन, आयएएस. , प्रमुख सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को दिनांक 4 से 6 दिसम्बर 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में श्रीमती कंचन जैन को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती कंचन जैन अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई. -5-465 - आयएएस - लीव -5- एक . ( 1 ) श्री प्रेमचंद मीना, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 9 से 12 दिसम्बर 2013 तक चार दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
[ भाग 1 ( 2) अवकाशकाल में श्री प्रेमचंद मीना को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रेमचंद मीना, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई . - 5-523- आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्रीमती शिखा दुबे, आयएएस. , प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद् को दिनांक 5 से 7 दिसम्बर 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश , दिनांक 8 दिसम्बर 2013 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
( 2) अवकाशकाल में श्रीमती शिखा दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती शिखा दुबे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई. - 5-524 - आयएएस - लीव-5-एक ( 1 ) श्री संजय सिंह, आयएएस. , तत्का. प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ( वर्तमान में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ) को दिनांक 18 से 20 दिसम्बर 2013 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्री संजय सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-529- आयएएस- लीव - 5 - एक ( 1 ) श्री अजय तिर्की, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अक्टूबर 2013 द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 24 दिसम्बर 2013 से दिनांक 2 जनवरी 2014 तक दस दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
( 2) अवकाशकाल में श्री अजय तिर्की को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय तिर्की , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भाग 1 ]
क्र. ई. - 5-747- आयएएस लीव 5- एक. ( 1 ) श्रीमती वीणा घाणेकर, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा पदेन सचिव , अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 2 से 7 दिसम्बर 2013 तक छह दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाशकाल में श्रीमती वीणा घाणेकर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीणा घाणेकर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.
क्र. ई. - 5-821 - आयएएस- लीव -5 - एक ( 1 ) श्री एस . सुहेल अली, आयएएस. , सचिव, राजस्व मण्डल , ग्वालियर को दिनांक 17 से 22 जनवरी 2014 तक छः दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री एस. सुहेल अली को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस . सुहेल अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2014
क्र. ई . - 5-464- आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री जयदीप गोविंद, आयएएस. , मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि ( निर्वाचन ) विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 फरवरी 2014 द्वारा दिनांक 27 जनवरी से 7 फरवरी 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. उक्त अवकाश के अनुक्रम में उन्हें दिनांक 8 से 13 फरवरी 2014 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 23 जनवरी 2014 के अनुसार यथावत् रहेंगी.
क्र. ई. - 5-761 - आयएएस- लीव - 5 - एक .- ( 1 ) श्रीमती सूरज डामोर, आयएएस. , सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 17 फरवरी से 29 मार्च 2014 तक इकतालीस दिन का चाईल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूरज डामोर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
( 3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सूरज डामोर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूरज डामोर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं .
क्र. ई. -5-688 - आयएएस- लीव -5 - एक ( 1 ) श्री संजीव कुमार झा, आयएएस. , तत्का. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को दिनांक 31 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक पांच दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
( 2 ) अवकाशकाल में श्री संजीव कुमार झा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव कुमार झा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-901 - आयएएस लीव-5-एक ( 1 ) श्री डी. डी. अग्रवाल, आयएएस. , कलेक्टर, आगरमालवा को दिनांक 19 से 24 फरवरी 2014 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री डी. डी. अग्रवाल की अवकाश अवधि में श्री अशोक वर्मा, अपर कलेक्टर, जिला आगरमालवा को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला आगरमालवा का प्रभार सौंपा जाता है .
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. डी. अग्रवाल को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला आगरमालवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री डी. डी. अग्रवाल द्वारा कलेक्टर, जिला आगरमालवा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अशोक वर्मा, कलेक्टर जिला आगरमालवा के प्रभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में श्री डी. डी. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. डी. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
क्र. ई. 1-71-2014-5-एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भा.प्र.से. , अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
क्र.
नवीन पदस्थापना
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (2)
(1)
(3)
(4)
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल.
1 श्री ए. पी. श्रीवास्तव ( 1984 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन संचालक, अकादमी , भोपाल.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, 2 श्रीमती शिखा दुबे ( 1987 ) कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (अतिरिक्त प्रभार ).
मध्यप्रदेश खादी एवं
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
ग्रामोद्योग बोर्ड तथा
3 श्रीमती सुधा चौधरी ( 1991 ) प्रबंध संचालक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को- ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड. वि. क. अ.-सह- आयुक्त,
रेशम ( अतिरिक्त प्रभार)
संभागीय कमिश्नर.
4 श्रीमती मधु खरे ( 1997) वि. क. अ.- सह-सचिव, लोक सेवा आयोग , इन्दौर.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम, इन्दौर. ( इस विभाग के आदेश क्रमांक ई -1/24/2014/5/एक, दिनांक 31 जनवरी , 2014, जिसके द्वारा श्रीमती मधु खरे की पदस्थापना सचिव, राजस्व विभाग तथा प्रमुख राजस्व आयुक्त के पद पर की गई है , को संशोधित करते हुए )
उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन.
5 श्री बी. चन्द्रशेखर ( 2002 ) कलेक्टर, बालाघाट.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट को-ऑपरोटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड.
6 श्री व्ही. किरण गोपाल ( 2008 ) कलेक्टर, बालाघाट अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ट्रायफेक) .
[ भाग 1 (2) उपरोक्तानुसार श्री ए. पी. श्रीवास्तव द्वारा अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. देवराज बिरदी, भाप्रसे ( 1982) , अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल केवल अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
(3 ) श्री मोहम्मद सुलेमान, भाप्रसे ( 1989 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(4) श्री अश्विनी कुमार राय, भाप्रसे ( 1990 ) , प्रमुख सचिव " कार्मिक " मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , वाणिज्यिक कर विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
( 5 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती मधु खरे द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम , इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री के. सी. गुप्ता, भाप्रसे ( 1992 ) , श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम , इन्दौर केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वित्त निगम, इन्दौर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(6 ) श्री तरूण कुमार पिथौड़े , भाप्रसे ( 2009 ) अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम तथा संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मंडल ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम के प्रभार से मुक्त किया जाता है. श्री पिथौड़े की मूल पदस्थापना अब संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मंडल के पद पर मानी जाएगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2014
क्र. एफ- 11-2-2014-सूअप्र-1-9 . राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों के संविलियन हेतु सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना के तहत मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी- 3-14-2013-1-9, दिनांक 12 अगस्त 2013 के पैरा-7 की कंडिका 3.1.3 अनुसार निम्नानुसार स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करता है :-
अध्यक्ष 1. प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
सदस्य 2. सचिव, वित्त विभाग
सदस्य 3. सचिव, राज्य सूचना आयोग
सदस्य 4. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग , शाखा-3 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश कौल, उपसचिव.
विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 10 फरवरी 2014
क्र. 137-545-2013- बासठ. ( 1 ) आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12-21-2011-25-4, दिनांक 30 अगस्त , 2011 द्वारा श्री नारायण सिंह बंजारा, छिन्दवाड़ा को उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्यविमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण के पद पर नियुक्त किया गया था. सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 11-29-2013-1-9, दिनांक 23 दिसम्बर 2013 द्वारा श्री नारायण सिंह बंजारा, अध्यक्ष की नियुक्ति स्वयंमेव समाप्त की गई थी.
(2 ) मध्यप्रदेश राज्य, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण के विनियम 1995 की धारा 4.1 के प्रावधानान्तर्गत राज्य शासन, एतद्वारा, विभागीय भारसाधक माननीय श्री अंतर सिंह आर्य , मंत्री, श्रम, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण विभाग , मध्यप्रदेश, भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण के अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अधिकतम 03 वर्ष अथवा आगामी आदेश तक नियुक्त करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवि डफरिया, उपसचिव.
जेल विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2014
क्र. एफ. 19-02-2013- तीन जेल. राज्य शासन इस विभाग कीअधिसूचना क्रमांक एफ-3-118-91-3- जेल, दिनांक 22 अगस्त 1992, जिसके द्वारा कारागार अधिनियम, 1894 ( 1894 का संख्यांक 9 ) की धारा 59 ( 8 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, पुरानी केन्द्रीय जेल, भोपाल को दिनांक 22 अगस्त 1992 से जिला जेल, द्वितीय श्रेणी , भोपाल में वर्गीकृत किया गया था, को दिनांक 15 मार्च, 2014 से दिनांक 31 मई, 2014 तक की अवधि के लिये स्थगित रखता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , दशरथ कुमार, उपसचिव.
परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2014
क्र. एफ. 22-253-2002- आठ.- इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27 फरवरी 2012 को निरस्त करते हुये , राज्य शासन, एतद्वारा श्री प्रमोद अग्रवाल, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अध्यक्ष, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम नियुक्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भारती दशपुत्रे , अवर सचिव.
विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 13 फरवरी 2014
क्र. 1109- इक्कीस- ब ( एक) 2014. - उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री के. डी. खान, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग , भोपाल द्वारा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार दिनांक 11 फरवरी 2014 को ग्रहण कर लिया गया है .
अतः श्री के. डी. खान को उक्त दिनांक से मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त मान्य किया ( Deemed ) जाता है . ए. के. पालीवाल, अपर सचिव.
मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 19 फरवरी 2014
क्र . 413-2552-2012- छत्तीस. राज्य शासन , एतद्वारा श्री यू. के. पुरोहित, संचालक, मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश , भोपाल का 858
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
दिनांक 20 फरवरी से 1 मार्च 2014 तक कुल दस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . श्री यू. के. पुरोहित , संचालक, मत्स्योद्योग , मध्यप्रदेश, भोपाल के अवकाश खाते में 240 + 05 दिवस का अर्जित अवकाश 30 जून 2014 की स्थिति में शेष रहेगा.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पुरोहित अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
श्री यू. के. पुरोहित के अवकाश अवधि में संचालक, मत्स्योद्योग , मध्यप्रदेश, भोपाल का कार्यभार श्री ओ. पी . सक्सेना, संयुक्त संचालक, मत्स्योद्योग , संचालनालय, भोपाल अपने कार्य के साथ - साथ अतिरिक्त रूप से कार्य संपादित करेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शोभा इवनाती , उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2014
क्र. एफ. 1 (ए) 48-2007- ब-2-दो.- ( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2013 द्वारा श्री व्ही . सी. वर्मा, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, पीटीसी , भौरी, भोपाल को दिनांक 23 से 30 दिसम्बर 2013 तक आठ दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.
(2 ) राज्य शासन द्वारा श्री व्ही . सी. वर्मा, भापुसे, द्वारा प्रस्तुत अवकाश वृद्धि संबंधी आवेदन - पत्र के संदर्भ में उन्हें दिनांक 31 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश वृद्धि की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(3) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2013 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी .
भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2014
क्र. एफ. 1 (ए) 251-88- ब- 2-दो.- ( 1 ) भारत सरकार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो , नई दिल्ली के आदेश क्रमांक 1923-2013 , दिनांक 19 नवम्बर 2013 द्वारा श्री आलोक कुमार पटेरिया , भापुसे, ( 1986 ) तत्कालीन संयुक्त संचालक , सीबीआई , नई दिल्ली को दिनांक 9 दिसम्बर 2013 से 5 फरवरी 2014 तक उनसठ दिवस अर्जित, दिनांक 7 , 8 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ इनकी सेवाएं दिनांक 6 दिसम्बर 2013 से मध्यप्रदेश राज्य को प्रत्यावर्तित करते हुए, स्वीकृत किया गया था.
[ भाग 1 2. श्री आलोक कुमार पटेरिया , भापुसे द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2014 को पुलिस मुख्यालय , भोपाल में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिए जाने के परिणामस्वरूप भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश द्वारा स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 21 जनवरी से 5 फरवरी 2014 तक सोलह दिवस के अर्जित अवकाश का उपभोग न करने के कारण राज्य शासन द्वारा सोलह दिवस का अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है .
भोपाल , दिनांक 20 फरवरी 2014
क्र. एफ 1 ( ए) 78-01-ब- 2- दो.- ( 1 ) श्री एम. के . मुद्गल , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( शिकायत ) पुलिस मुख्यालय भोपाल को दिनांक 17 से 26 फरवरी 2014 तक, कुल दस दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15, 16 एवं 27 फरवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये, राज्य शासन द्वारा खण्डवर्ष- 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 के विस्तार वर्ष 2014 में भारत भ्रमण की सुविधा के तहत सपत्नीक गृह नगर के बदले में जोधपुर ( राजस्थान ) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-
1. श्री एम . के. मुद्गल स्वयं
2. श्रीमती गीता मुद्गल पत्नी
(2 ) उक्त यात्रा हेतु श्री एम. के. मुद्गल , भापुसे. , को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे .
(3 ) उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री आर. एस. प्रजापति, रापुसे. , सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( शिकायत ) एवं सुश्री इमरीन शाह , रापुसे. , सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( रेल ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के द्वारा अतिरिक्त रूप से, अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.
(4) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. मुद्गल , भापुसे. , को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (शिकायत ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 5 ) श्री एम. के. मुद्गल, भापुसे . , पुलिस महानिरीक्षक, (शिकायत ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 3 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(6) अवकाशकाल में श्री एम. के. मुद्गल , भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(7) प्रणाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के . मुद्गल , भापुसे. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भाग 1 ]
859
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
क्र. एफ 1 ( ए) 398-88- ब- 2-दो.- ( 1 ) डॉ. विजय कुमार, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 21 से 26 फरवरी 2014 तक, कुल छः दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 27 फरवरी 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्रीमती हेमलता कुरील, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, अग्निशमन सेवाएं, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. विजय कुमार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. विजय कुमार, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएं, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
( 5) अवकाशकाल में डॉ. विजय कुमार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. विजय कुमार, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2014
क्र. एफ- 11-18-2013- तीस. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ-11-18-2013- तीस, दिनांक 5 सितम्बर 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी. जिसका प्रकाशन " मध्यप्रदेश राजपत्र" में किया गया था.
2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय , भोपाल ने सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है. आयुक्त, पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है.
3. अतः , राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा , प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :-
स्थल जिला
राज्य
तहसील
स्मारक का नाम
(2) खरगौन
(3) महेश्वर
(1) मध्यप्रदेश
(4) ईराकपुरा
(5) कालेश्वर मंदिर
अनुसूची
क्षेत्रफल
धार्मिक
स्वामित्व
पूजा के अधीन है अथवा नही राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(8) कालेश्वर
(6) सर्वे नं. 51
(9) हां.
(7) रकबा क्षेत्र 0.203 है. महादेव महेश्वर प्रबंध कलेक्टर, खरगौन एवं खासगी ट्रस्ट महेश्वर.
860
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
(2) (3)
(1)
(4)
(5)
खरगौन महेश्वर
मध्यप्रदेश
जालेश्वर
[ भाग 1 (6)
(7)
(8)
(9) रकबा क्षेत्र
जालेश्वर मंदिर
(महेश्वर)
खरगौन
मध्यप्रदेश
महेश्वर
केशव मंदिर
केशव मंदिर चौकड़ी मध्यप्रदेश
इन्दौर
महू
जाम खुर्द छोटी जाम
व्यवस्थापक हां.
कलेक्टर
फिट 109.38 खरगौन
खसरा नं. 422, 425 प. ह. नं. 22-19/ 1
नहीं रकबा क्षेत्र 150×150 फिट
व्यवस्थापक कलेक्टर खरगौन
सर्वे नं. 403 आबादी
म. प्र . शासन नहीं 179, 203, 239
तालाब में बावड़ी क्र. 3
4.50 0.02 1.49
4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक / पुरातत्वीय स्थल / अवशेष के चतुर्दिक, 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण/पुनरुद्धार का कार्य आयुक्त, पुरातत्व एवं अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अतः राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/ अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिये जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.
क्र. एफ- 11-23-2013- तीस.- राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने , विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर- बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है .
2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आक्र्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा-3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.
3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन समारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-
राज्य
जिला तहसील
स्थल
स्मारक का नाम
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
मध्यप्रदेश
राजगढ़ सारंगपुर
पीर मासूम का मकबरा
अकोदिया रोड पुरानी शकर मिल के पास.
अनुसूची
क्षेत्रफल स्वामित्व
राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे
संरक्षण में सम्मिलित करना है (6)
(7)
(8)
धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं (9)
नहीं सर्वे नं. 2922 रकबा क्षेत्र 0.061 है.
आबादी म. प्र . शासन
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पदमरेखा ढोले , अवर सचिव.
भाग 1 ]
861
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 18 फरवरी 2014
क्र. 1899-2013 - पचास- 2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिये , उसके ( अनुसूची के ) क्रमशः ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करता है , अर्थात् :-
क्र.
अनुसूची
जिले का नाम
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (1)
(2)
1
गुना
सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम (3)
(4)
1. श्री सतीश अरोरा
गुना
सदस्य
सदस्य.
2. श्रीमती अनुसूईया रघुवंशी
No. 1899-2013 - L- 2.-In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act, 2000 the State Government hereby constitutes the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2 ) of the Schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely:-
S. No.
SCHEDULE
Name of the Honorary Social Workers Jurisdiction (Revenue District)
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
(2)
(1)
1
Guna
(3)
(4)
Guna 1. Shri Satish Arora
Member Member.
2. Smt . Anusuiya Raghuwanshi
क्र. 09-2013 - पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके ( अनुसूची के) कॉलम ( 3 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है, और ( ख ) उसके ( अनुसूची के ) कॉलम ( 4 ) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करता है :-
क्र.
अनुसूची
अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाला ( राजस्व-जिला)
बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला (1)
(2)
1
गुना
(3)
(4)
1. श्रीमती शर्मिष्ठा कोकाटे
अध्यक्ष गुना
सदस्य
2. श्री अरूण चतुर्वेदी
3. श्री मनोज दुबे सदस्य
4. श्री रमेश जैन पारस सदस्य
5. श्रीमती अनंत सक्सेना
सदस्य.
862
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
[ भाग 1 No. 1899-2013 - L- 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and ( 2) of Section 29 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children ) Act , 2000 the State Government hereby constitutes the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the Schedule below, for the District as specified in the column (3 ) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purposes of exercising the powers and discharging the duties conferred on such Committee under the said Act, namely:-
SCHEDULE
S. No.
Name of the Honorary Social Workers Name of the Child Welfare Committee & its District Head Quarter (2)
(4)
(1)
Jurisdiction (Revenue District) (3)
Guna
1
Guna
1. Smt . Sharmishtha Kokate
Chairperson
Member
2. Shri Arun Chaturvedi
Member
3. Shri Manoj Dubey
Member
4. Shri Ramesh Jain Paras
5. Smt . Anant Saxena
Member.
एम. एल. करयाम, उपसचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभाग प्रमुखों के आदेश
श्रम विभाग
म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 फरवरी 2014
अधि. क्र. 593-14- मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 20140-13 , दिनांक 7 अगस्त 2013 [ मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -4 ( ग ) दिनांक 16 अगस्त 2013 में प्रकाशित ] द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड) योजना, 2013 प्रकाशित की गई है , उक्त योजना में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात् : -
संशोधन
उक्त योजना के प्रावधानों में, -
1. योजना की कंडिका ( च ) योजना में हितलाभ में " शेड निर्माण के लिये रुपये 5 लाख तक " के स्थान पर " शेड निर्माण के लिये रुपये 10 लाख तक " स्थापित किया जाता है .
अजय कुमार नेमा, सचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला उज्जैन
उज्जैन, दिनांक 15 जनवरी 2014
क्र. सामान्य- 2-2014.-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ-19-196-2003-1-04, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 के अनुक्रम में राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरुषों के नामकरण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 5 अप्रैल 2013 को पारित निर्णय अनुसार शासकीय महाविद्यालय , नागदा का नाम " स्वामी विवेकानन्द शासकीय महाविद्यालय , नागदा " घोषित किया जाता है.
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर.
भाग 1
863
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
बैढ़न , दिनांक- 26 फरवरी 2014
प्र.क्र. 182-भू- अर्जन- 2014 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के. पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः- (1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिंगरौली
(ख) तहसील-सरई
(ग) पटवारी हल्का नम्बर- डोगरी 59 , रा.नि.म. -खनुआ
(घ) ग्राम का नाम-डोगरी
(ड. ) लगभग क्षेत्रफल-80.89हे 0
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
(1)
(2)
(1)
(2)
0.04
923/2 763/1 जु०
0.02
923/3 763/2 जु ०
0.02
0.16
923/4 763/3 जु०
0.02
927/2 / 2/क/1 763/4 जु०
0.01
27/2/क/2 770/2जु०
0.02
918/2/ख/6
927/7/2 /क/ 3
0.02
927/2/ख/1 918/2/ख/ 8
0.02
927/2/ख/ 2 918/3/ग/ 1 जु०
0.06
927/2/ख/3 921/1/क जु०
0.06
927/2/ख/4 921/2जु०
0.06
921/3/क जु०
929/1/क/ 1 जु०
0.06
929/1/क/2 921/4 जु०
0.10
922/1 जु०
929/1/क/ 3 जु०
0.20
922/2
929/1/ख / 1 जु०
अनुसूची
खसरा नं .
रकवा
खसरा नं .
रकवा
रकवा
(1)
(1)
(2)
(2)
0.05
0.01
0.05
929/4/3
929/1/ग/ 1 जु०
0.01
0.01
0.05
929/4/च
929/1 /ग जु०
0.05
0.01
929/4/छ
929/1/घ जु०
0.02
0.02
0.02
929/5/क जु० 929/2/क जु०
0.01
0.40
0.01 929/5/ख जु० 929/2/ख जु०
0.40
0.01
0.01
929/5/ ग
929/2 /ग जु०
0.60
1.17
0.02
930/1
929/3/क जु०
0.08
0.02
0.02
930/2
929/3/ख जु०
0.05
0.40
0.01 930/3/क
929/3 /ग
0.01
0.05
0.18
929/3/घ
930/3/ख
0.04
0.05
0.01
929/3/ड़
930/3 /ग
0.02
0.05
0.02
930/3/घ
929/4/क जु०
0.01
0.02
0.01
929/4/ख जु०
930/4
0.01
0.01
0.05
930/5
929/4/ ग जु० 864
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा (2)
(1)
(1)
रकवा (2)
0.01
0.05
923/1
929/1/ख/ 2 जु०
0.06
0.40
930/7
942/2/ ख
0.03
0.40
930/8
94242/ 2/ग
0.02
0.40
930/9
942/2/घ
0.06
0.40
942/2/ड़ 930/10
0.06
0.40
930/11
944/1/ क / क/ 1
0.02
0.06
944/1/ क/2 930/12
0.02
0.06
944/1/ क/3 930/13
0.06
0.02
930/14
944/1/ क/4
0.06
0.08
930/15
944/1/ क/5
0.06
0.02
930/16
944/1/ क/6
1.77
931
0.02
944/1/ क/7
0.31
0.02
944/1/ख /1 932/1
0.23
0.03
944/1/ख/2 932/2
1.22
0.01
44/1/ख /3 933/1
0.06
0.01
944/1/ख / 1 / क 933/2/क
0.08
0.01
933/2/ख
944/1/ ख /1 /ख
0.08
0.01
933/2/ग
944/1/ ख / /1/ ख / 1 / ग
0.06
0.01
933/2/घ
944/1/ ख/ 1 / घ
0.06
0.06
933/2/ड़
944/1/ग
0.06
0.04
944/1/घ 933/2/2/च
0.08
0.04 04
933/3/क
944/1/ड़
0.08
0.04
944/1/च 933/3/ख
0.08
0.02
944 44/1/छ 933/3/ग
0.02
0.08
944/1/ज 933/3/घ
0.08
0.02
933/3/ड़
944/1/झ
0.02
0.16
937/1
944/1/ञ
0.13
0.12
944/1/ट 937 37/ 2/क
0.08
0.02
937/2/ख
944/1/3
0.02
0.20
939/2/क/ 1
944/1/ड
0.0 0.04
0.20
939/2 /क /2
944/1/6/1
0.02
0.03
939/2/ख
944/1/6/2
0.04
0.16
944/1/ण/ 1 939/2/ग/ 1
0.02
939/2/ग/2 0.04
944/1/ ण/2
[ भाग 1
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा (2)
(1)
(1)
रकवा (2)
0.01
0.01
930/6
929/4/घ जु०
0.02
0.04 944/1 /द
946/2/ख/6
0.20
0.02
944/1/ध
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944/2/ज
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06
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955/4
0.25
0.24
946/ 2/ख / 1
956/1 भाग 1
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
(1) (1) .
(2)
0.79
939/3/क
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0.01
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944/1/थ
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968/2 959/9
865
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
रकवा
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
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0.02
0.25
956/2
946/2/ख/2
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0.25
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946/2/ख / 3
956/3
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0.75
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956/4
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0.12
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946/2/ख/ 5
957/1/क
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976/1/ थ
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976/1/छ
0.10
0.05
0.03 981/2/ ख /1
976/1/ज 866
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
खसरा नं .
(1) (1)
रकवा (2)
0.05
959/10
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968/5
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960/3
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0.02
960/6
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960/7
968/9 / /9/ख
0.05
982/2/क/5
992/6
0.22
982/2/ख
992/7
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982/2/ग
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984/5
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985
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986
995/2/ छ
0.15
995/2/ ज 988/1
0.15
988/2
995/2/ झ
[ भाग 1
खसरा नं.
खसरा नं.
(1)
रकवा (2)
(1)
रकवा (2)
रकवा (2)
0.10
0.10
0.05
976/1/झ
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976/1/ञ
981/2/ ख / 3
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976/1/ठ
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976/1/ड
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976/1/ढ
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976/1/त
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1009
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998/2
1010/1
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1010/2
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1010/5
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1011
999/4
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999/5
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1013/1/ख
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1.26
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999/7
क
0.07
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999/8
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1013/1/ग/2
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1002/1
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0.04
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1.19
1002/3
1014/2/ ग
0.06
0.06
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1014/2/घ
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0.04
1002/4/ख
1014/2/ ड
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1014/2/च
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1002/6
1015/1
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1015/2
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1015/3
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1003/2
1015/4
0.02
0.07
0.03
1003/3
1015/5 भाग 1
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
रकवा
(1)
(1)
(2)
(2)
0.15
0.35
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997/3
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1025/4 1021/2/ग/ 1 / ख
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1021/2/ग/ 1 / 0.04
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0.01
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1027/1/ख
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1027/1/ग 1021/ 2/ घ/ 1
0.04
0.04
1021/2/घ/2
1027/1/ घ
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1021/2/घ/3
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1027/2/घ 1021/2/ घ/6 0.02
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0.20
1021/2/घ/10
1027/3/ग
0.04
1021/2/घ/11 0.04
1027/3/घ
0.04
0.15
1021/2/घ/12
1027/4/क
0.01
0.16
1021/2/घ/13
1027/4/क
0.02
0.16
1021/2/घ/14
1027/4/ख
0.37
0.02
1023/1
1027/4/ग
0.02
0.06
1023/2
1027/4/घ
0.06
1028
0.05
1023/3
867
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा (1)
(2)
रकवा (2)
(1)
0.05
0.07 1003/4
1015/6
0.06
0.05
1015/7
1003/5
0.26
0.01 1004
1015/8 क
0.05 0.24
1005
1015/8 ख
0.06 1006
0.21
1015/9
0.60
0.07
1020
1007/1
0.38
0.01
1007/2
1021/2/क/ 1
0.01
0.01
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1021/2/ क/2
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1007/6
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0.40
1042/2
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1.69
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0.35
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1058/1 जु०
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/ क 1
1046/1082/1
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1048
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/क2
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1046/1082/2 1049/1/ख
0.21 1046/1082/3 0.02 868
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
रकवा (2) खसरा नं. (1)
(1)
रकवा (2)
0.06
0.44
1029/1 1023/4
0.80
0.07
1023/5
1029/2
0.40
0.01
1029/3 1023/6/ क
0.06
0.05
1029/4 1023/6/ ख
0.06
0.01
1030 1023/7
0.70
0.08
1024/2/क/1
1032/2/क
0.60
0.08
1032/2/ख 1024/2/क/2
0.60
1032/2 /ग 1024/2/क/3 0.09
1.10
1024/2/क/4 0.09
1032/3 /क
0.40
1024/2/ख 0.06
1032/3/ख
0.10
0.40
1032/3 /ग 1025/1
1037
0.76
1025/2/क 0.08
0.51
1038/1/क/ 1 1025/2/ख 0.01
0.18
0.01 1038/1/क/ 2 जु० 1025/2/ग
खसरा नं.
खसरा नं.
(1)
(1)
रकवा (2)
रकवा (2)
0.02
0.22 1046/1082/4 1049/1/ग
0.18
0.02
1046/1082/5 1049/1/ घ
0.53
0.02
1046/1082/6 1049/2
0.19
0.01
1046/1082/7 क1 1053/1 जु०
1046/1082/7 क 0.03
0.02 1053/2
2
0.04
1053/3
0.04
1053/4
80.89 हे०
किता-647
0.04
1053/5
0.04
1053/6
0.04
1053/7
0.07
1054/1/क
0.03
1054/1/ख
0.02
1054/1 /ग
0.02
1054/1/घ
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि के आवश्यकता है- सुलियरी कोल ब्लाक परियोजना के लिए विद्युत उत्पादन हेतु कोयला उत्खनन के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान)- भू-अर्जन अधिकारी सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प्र.क्र. 184- भू- अर्जन- 2014- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिंगरौली
(ख) तहसील-सरई
(ग) पटवारी हल्का नम्बर- झलरी -53 , रा.नि.म.-खनुआ
(घ) ग्राम का नाम- झलरी
(ड. ) लगभग क्षेत्रफल-356.55हे0
अनुसूची भाग 1
रकवा खसरा नं.
रकवा
खसरा नं.
(2)
(1)
(1)
(2)
0.04
0.80
29 जु०
39/5 जु०
0.01
0.09
30जु०
41/1
0.02
0.35
41/2
33/1 जु०
0.24
0.03
33/2जु०
41/3 जु०
0.20
0.02
34जु०
42/1 जु०
0.24
0.02
42/2
35/1 जु०
0.06
0.02
35/2जु०
42/3 जु०
0.47
0.61
36/1
43/1
0.60
0.13 36/2
43/2
37
0.19
0.36
43/3
0.41
0.08
44/1
38/1 जु०
0.10
0.09
44/2
39/1 जु०
0.17
0.09
44/3
39/2/क जु०
0.38
0.09
39/2/ ख जु०
45/1
0.06
0.09
45/2
39/3जु०
0.16
0.05
45/3
39/4
0.02
0.03
67/4
54/3
0.10
0.48
55
67/5
0.02
0.02
67/6
56/1/क
0.02
0.02
67/7
56/1/ख
0.03
0.02
67/8
56/2
0.07
0.02
67/9
56/3
0.07
0.02 56/4
68/1
0.07
0.48
68/2
56/5
0.07
0.44 56/6
68/3/ क
0.06
0.07
68/3/ ख
56/7
0.07
0.06
68/3/ ग
56/8
0.07
0.06 56/9
68/4
0.01
0.67 56/10
69/1
0.20
0.67
69/2
57/1
0.68
0.15
57/2
69/3
0.10
0.26
70
57/3
0.43
0.25
71/1
58/1
0.18
0.44
71/2
58/2
-0.43
0.13
71/3
58/3
869
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
रकवा खसरा नं .
रकवा
(1)
(1)
(2)
(2) 0.04
0.14 45/4
51/2
0.36
0.14
51/3
46/1
0.14 0.10
51/4
46/2
0.14 -0.15
51/5
46/3
0.89
0.14 48/1
51/6
0.44
0.14 48/2/क
51/7
0.44
0.14
51/8
48/2/ ख
0.66 0.88
48/3
52/1
0.87
0.06 48/4
2/ 2 / क
0.87
0.01
52/2/ / ख
48/5
0.01 0.86
48/6
52/2// ग
0.08 0. 0.02
52/2/घ
49/1
0.02 0.02
52/2/3
49/2
0.27 0.02
52/3
49/3
0.03 0.02
54/1
49/4
0.12
0.03
54/2
51/1
0.26 0.05
84/1
102/2/ क
0.26 0.31 102/2/ ख
84/2
0.40 0.03
85/1/ क
103/1
0.07 0.11
103/2
85/5/ 1/ ख
0.14
104
0.29 85/2
0.10 0.05
105/1
86/1
0.05 0.04
105/2
86/2
0.11
0.14
105/3
87/1
0.14 0.11
87/2
105/4
0.10.10
0.14
105/5
88/1
0.40 0.10.10
106/1
88/2
0.40 0.1 0.14
106 06/2
89/1
0.20 0.02 02
89/2
06/3
0.11 0.0 0.02
107
89/3
0.10 0.02 02
89/4
108/1
0.1010
0.11
108/2
90/1
0.00 02
109
0.03 90/2
0.20
91
111
0.15
0.10 0.02
92/1/ क
112/1 870
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
खसरा नं.
(1)
रकवा (2)
रकवा (2)
(1)
0.88
0.99
72/1
59/1
0.06
0.40
72/2
59/2/क
0.40
0.06
59/2/ ख
72/3
0.76
73
1.75 60/1
0.02
0.06
60/2
74/1
0.06
0.09
60/3
74/2
0.27
0.15
75
60/4
76
0.24
0.84
61/1
0.10
0.40
78/1
61/2
0.10
0.11
78/2
61/3
0.20
0.24
61/4
79/1 जु०
0.20
0.51
62/1
79/2जु०
0.20
0.38
62/2
79/3/ क जु०
0.20
0.25
62/3
79/3/ ख जु०
0.23 63
0.73
80/1/ क
0.22
0.38
64
80/1/ ख
1.60
0.43 65
80/2
0.43 66
0.04
80/3
0.37
1.12
81
67/1.
0.35
0.02
82
67/2
0.02
83
0.37 67/3
0.04
0.11
141/1
123/ 1/ ग
0.04
0.11
141/2
123/1/ घ
0.07
0.10
142/1
123/2/ क
0.12
0.02
142/2
123/2/ ख
0.09
0.09 124
142/3
0.02
0.12
143/1
125/1
0.09
0.02
143/2
125/2/ क
0.02
0.02
125/2/ ख
143/3
0.02
0.02
143/4
125/ 2/ ग
0.08
0.02 126
143/5
0.02 127
0.04
143/6
0.02
0.03
128
143/7
0.02
0.02
129
143/8
0.02
0.01
143/9
130/1/ क
0.02
0.02
143/10
130/1/ख
0.02
0.02
143/11
130/1/ ग
[ भाग 1
खसरा नं.
रकवा खसरा नं.
रकवा (2)
(2) (1)
(1)
0.10 0.17
112/2
92/1/ ख
0.02 0.20
92/2
113/1
0.22 0.40
92/3
113/2
0.16 0.40
114
93जु०
0.05 0.04
115
94जु०
0.01 0.02
96/1
116/1
0.22 0.10
116/2
96/2
0.01 0.11
96/3
116/3
0.02 0.11
117/1
96/4
0.11
0.16
117/2
96/5
0.02 0.02 118/2/ क
97 जु०
0.02 0.03 118/2/ ख
101/1
0.07 0.16 120/1/ क
101/2/ क
0.06
0.09
120/1/ ख
101/2/ख
0.17 0.06
120/2
101/2/ ग
0.06
0.12
121/1
101/2/ घ
0.06
0.01
121/2
101/ 2/ ड़
0.04
0.07
122/1
101/3 जु०
0.07 0.03
122/2.
101/4 जु०
0.26
0.09
123/1/ क
102/1/ क
0.25
0.04 102/1/ ख
123/1/ ख
0.40
0.25
168/5
155/6
0.27 0.40
168/6
155/7
0.23 0.40
168/7
155/8
0.40
0.50 155/9
169/1
0.40
0.75
169/2/ क
155/10
0.20
0.75
169/2/ ख
155/11
0.41 0.20
170/1
155/12
0.20 0.20
170/2
155/13
0.20
0.20 155/14
170/3
0.20 0.07
157/1
170/4
0.20 0.06
157/2
170/5
0.40 0.40
157/3
170/6
0.32 0.08
157/4
171/1
0.30 0.06
171/2
157/5
1.79 0.20
157/6
172/1/ क
0.16 0.39 172/1/ख
158/1 भाग 1
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
रकवा
(2)
(1)
(2) (1)
0.02
0.02
143/12
130/1/ घ
0.02
0.02
143/13
130/2
0.02
0.03
131/1
143/14
0.04
0.02 131/2
143/15
0.02
0.17
132/1
143/16
0.20
0.21
132/2
144/1
0.21
0.10
144/2
132/3
0.80
145
0.44
133/1
0.02
0.01
146/1/ क
133/2
0.02
0.16
134/1
146/1/ ख
0.45
0.15
146/2
134/2
0.45
0.04
146/3
135/1/ क
0.04
0.12
146/4
135/1/ ख
0.04
0.16
146/5
135/2
0.04
0.05
146/6
136/1
0.20
0.23
136/2
147/1
0.22
0.07 136/3
147/2
147/1107/
0.08
0.35 137
2
0.35
0.41 138
153/1
0.41
0.33
153/2
139/1
0.22
0.03
139/2
155/1
0.22
0.02
155/2
139/3
0.40
0.01
155/3
140/1/ क
0.02
0.40
155/4
140/1/ ख
0.20
0.40
155/5
140/2
0.01
0.08 177/5/क
178/3
0.03
0.09
178/4
177/5/ख
0.08
0.01
178/5
177/5/ग
0.01
0.09
178/6
177/5/घ
0.10
0.02
180
177/5/3
0.01
0.01
181/1
177/5/च
0.81
0.01
177/5/छ
181/2
0.01
0.02
181/3
177/5/ज
0.01
0.05 177/5/झ
181/4
0.07
0.11
181/5
177/6
0.01
0.02
177/7
181/6
0.04
0.02
177/8
181/7
871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
रकवा खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
(2)
(1)
(2) (1)
0.40 0.38
158/2
172/2
0.38
0.40
172/3
158/3
0.3 .39
0.16 159
173/1/ क
0.03 1.42
160/1
173/1/ख
0.03 0.20
160/2
173/1/ ग
0.03 0.46
161
173/1/ घ
0.11
0.04 162/2
173/1/ ड़
0.02 0.11
162/3
173/1/ च
.11
0.1
0.89
173/2
162/4
0.40 0.08
162/5
173/3
0.08
0.40
173/4
162/6
0.08
0.45
174
162/7
0.38 0.20
163/1
175/1
0.28 0.40
163/2
175/2/ क
0.40
0.12
175/2/ ख
163/3
0.40
0.40 163/4
175/3
0.40 0.10
176/1
164/1
0.40
0.40
176/2
164/2
0.10 0.10
176/3
164/3
0.15 0.68
176/4
168/1/ क
0.32
0.16 168/1/ ख
176/5
0.13
0.07 168/2
177/1
0.02 0.70
177/2
168/3/ क
0.12 0.71
177/3
168/3/ ख
0.1 0.12
0.11
177/4
168/4
0.02 0.01
183/42
183/9
0.01
0.02
183/43
183/10 10
0.02 0.01
183/44
183/11
0.06 183/12 0.01
183/45
0.06 0.01
183/13
183/46
0.08 0.02
184
183/14
186
0.002
0.14 183/15
0.20 0.01
187/1
183/16/ क
0.20 0.0 0.01
187/2
183/16/ ख
0.40 0.01
188
183/16/ ग
0.01
0.56
189
183/16/ घ
0.08 183/16/ ड़ 0.01
190/1 872
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा (2)
(1)
(1)
(2)
0.02
0.04 177/9
181/8
0.04
0.02
181/9
177/10
0.02
0.04
181/10
177/11
0.02
0.02
177/12
181/11
0.02
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193/20
0.20
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214/1
194/1
[ भाग 1 खसरा नं.
खसरा नं.
(1)
(1)
रकवा (2)
रकवा (2) 0.01
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214/37
1/ ग भाग 1
खसरा नं.
रकवा
रकवा
खसरा नं.
(2)
(2)
(1)
(1)
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0.01
214/31
211/2
0.02
0.01
214/32
211/3
873
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
रकवा खसरा नं.
रकवा
(1)
(2) (1)
(2)
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214/38
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215/1
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238/1
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216/2
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239
216/3
240
0.06 0.35
216/4 874
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा (2) (1)
रकवा (2)
(1)
0.25
0.04
241/1
260/2 जु०
261
0.07
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242/1
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0.05
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262/2
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276 जु०
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क
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1.62
256
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283/3
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283/4
257/3
0.20
0.20
283/5
258/1 जु०
[ भाग 1 खसरा नं.
खसरा नं.
(1)
रकवा (2) रकवा (2)
(1)
0.03 0.01
283/9/ख
302/1
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302/2
283/9/ ग
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283/9/ घ
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ख/ 1
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ख/3
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ख/ 4
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ख/5
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308
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310/3
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296
311/1/ क
311/1/
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297/1
ख/1
311/1/
0.03
0.02 297/2
ख/ 2 भाग 1
खसरा नं.
रकवा
रकवा
खसरा नं.
(2)
(1)
(2)
(1)
0.20
0.15
283/6
258/2जु०
0.02
0.20
283/7/ क
258/3 जु०
0.02
0.28
283/7/ ख
259/1
0.02
0.06
283/7/ ग
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283/8
259/3
0.03
0.40
283/9/ क
260/1 जु०
0.06
0.03
319/1/ ख
311/1/ ड़
0.15
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319/2
311/1/च
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311/2/ 2/5
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321/3
311/3/ ख
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321/4
311/3/ ग
0.10
322
0.02
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323/1
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324/1
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329/1
313/2
0.03
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329/2
313/3
0.02
0.08
330/1/ क
313/4
0.02
0.85
314
330/1 / ख
875
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
(1)
(2) (1)
(2)
0.02 0.20
299/1
311/1/ ख/3
0.02 0.07
299/2
311/1/ ख/ 4
0.08 0.40
299/3
311/1/ ग/1
0.02 0.06 311/1/ ग/2
301/2/ क
0.02 0.02
301/2/ ख
311/1/ ग/3
0.03 0.02 311/1/घ
301/2/ ग
0.01 .03
0.0
346/2/ घ
334/2
0.01 0.0 1.03 346/2/ ड़
334/3
0.10 0.3 1.32
346/3
335/1
0.18
0.10
346/4
335/2
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336/1
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347/2
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348/1
336/3
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348/2
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0.00 0.02
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341/3/ क
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351/5
341/3/ ख
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351/6
341/3/ ग 876
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा (2)
(2)
(1)
(1)
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370/1
360/3/ च
[ भाग 1
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खसरा नं.
(1)
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395/1
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395/2 भाग 1
रकवा
खसरा नं.
रकवा
खसरा नं.
(2)
(1)
(1)
(2)
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0.06
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370/4
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401/11
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408/14
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402/4
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0.01
424/3
402/7
0.06
425
0.01
402/8
877
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
रकवा रकवा
खसरा नं .
(2)
(1)
(2)
(1)
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385/2
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399
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385/4/क
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400
0.02
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439/1
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448
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449/1
439/4 878
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा (2) (1)
(1)
रकवा (2)
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402/9
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455/2/ घ
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465/2/6
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465/2/7
455/3/ ख
[ भाग 1 खसरा नं.
खसरा नं.
(1)
(1)
रकवा (2)
रकवा (2)
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449/2
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439/6
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439/9
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0.25 439/10
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451/4
440/3/ ख
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440/4
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451/6
441/1
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441/2
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475
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476/2
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466/2
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480/1/क
467/1/ ख
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480/1/ख
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481
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482
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0.02
0.06
484/1
467/1/ छ
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484/2
467/1/ज
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484/3
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484/4
467/1/ञ
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484/5
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467/1/ ठ
484/6 भाग 1
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
(2)
(1)
(2) (1)
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0.14
465/2/8
455/3/ ग
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0.15
465/2/9
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456
465/2/10
0.02
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457/1
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0.02
465/2/12
457/2
0.02
0.02
465/3/1
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457/4
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457/6
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0.02
465/3/5
457/7
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465/3/6
457/8
0.02
0.02
465/3/7
457/9
0.02
0.01
465/3/8
457/10
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0.01
465/3/9
457/11
0.02
0.40
459
465/3/10
0.02
0.15
465/4/क
460/1
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0.08
465/4/ख
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465/4/ग
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0.02
0.08
465/4/घ
460/4
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0.16
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461/1
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0.10
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518/1
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518/3
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501/1
0.07
0.11
526/2
501/2
0.30
0.01
526/3
501/3
879
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
(2)
(1)
(2)
(1)
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484/7
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484/8
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485/2
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486
1.01
467/2
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487
468/1
1.42
488
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468/2
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489
468/3
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471/2
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471/4
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471/5
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491/3
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494/
471/8
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496
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473
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538
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559/2/क
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547
559/2/ख 880
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
रकवा खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
(1)
(1)
(2)
(2)
0.01
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591/2
565
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595/5
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595/6
0.12
0.02 570
595/7
[ भाग 1 रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा (1)
(2)
(1)
(2) 548
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559/2/घ
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559/4
550/ 2/घ
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559/5
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560/3
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560/4
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632/3
616/3
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617
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632/4
0.16
0.01
632/5
618/1
0.16
0.01
632/6
618/2 भाग 1
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
रकवा (2) (1)
(2)
(1)
0.02
0.10
571
595/8
0.02
0.13
572
595/9
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595/10
0.01
0.16
595/11
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0.07
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574/1/ख
596/1
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596/2
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596/4
574/2/ख
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574/3
1.01
0.10
598
574/4
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584
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610/1
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588
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668
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651/1
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651/2
0.18
0.24
670
654/1
0.47
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671/1क
654/2
0.01
0.24
671/ 1ख
654/3
0.01
0.23
671/1 ग
654/4
0.23
0.01
671/1घ
654/5
881
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
रकवा खसरा नं.
रकवा
(2)
(1)
(2)
(1)
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632/7
619/2
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632/8
620/1/क
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0.01
632/9
620/1/ख
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632/10
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0.04
632/11
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634
620/3/ख
635
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636/2
620/6
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636/3
620/7
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637/1
620/8
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638
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642
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621/2/ख
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643
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645/2
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646
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623
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625
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631/1
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695/2
684/2/क
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684/2/ख
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696/2
684/2/ग
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696/3
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0.03
696/4
0.13
0.11 687
696/ 882
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
रकवा
खसरा नं.
रकवा
खसरा नं.
(2)
(1)
(2)
(1) .
0.25
0.49
671/2
655/1
0.25
0.48
671/3
655/2
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0.05
672/1
656/1
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0.06
672/2
656/2
0.03
0.19
657
672/3
0.40
0.25
672/4
658/1
0.02
0.14
672/5
658/2/क
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0.04
672/6
658/2/ख
0.02
0.02
672/7
658/2/ग
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0.16
672/8
658/3/क
0.02
0.04
672/9
658/3/ख
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0.02
672/10
658/4/क
0.20
0.02
672/11
658/4/ख
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0.17 672/1099
658/5/क
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673
0.04
658/5/ख
0.60
0.06
659
674/1
0.40
0.40
674/2
660जु०
0.02
0.05
675/1
661जु०
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0.19
662
675/2
0.21
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676/1
663/1
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0.05
676/2
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677/1
663/3
0.40
0.04
677/2
663/4
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664
678/1जु०
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0.39
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679/1
0.10
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679/2
0.13
0.40
681
667
0.23
682
0.17
0.02 709/2/क/ 1 703/2/ख /19
खसरा नं.
रकवा खसरा नं.
(2)
(1)
रकवा (2)
(1)
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689/1
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689/2
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689/3
0.20 0.11 699/1/ घ
689/4
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700/1
690/1
0.04 0.14
700/2
690/2
0.20 0.14
701/1
690/3
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690/4
701/2
0.40 0.19
693/1
703/2/क
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693/2
703/ 2/ख / 1
0.05 0.02 0.0
693/3
703/2/ख/ 2
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693/4
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693/5
0.02 0.0 0.02
693/6
703/2/ख/5
0.06 0.03
693/7
03/2 /ख / 6
0.02 0.01
693/8
703/ 2/ख / 7
0.02 0.02 0.0
693/9
703/2/ख /8
0.06 0.01
693/10
703/2/ख/9
703/ 2/ख / 1
0.02 0.01
693/11
0
703/2/ख / 1
0.02 0.01
693/1 12
1
703/2/ख/ 1
0.02 0.02
693/13
2
703/2/ख /1
0.01 0.02
693/14
3
703/2/ख/ 1
0.02 0.01
693/15
4
703/2/ख/1
0.02 0.02
693/16
5
703/2/ख/ 1
0.05 0.01
693/17
6
703/2/ख / 1
0.06 0.01
693/18
7
703/2/ख/ 1
0.07 0.12
694/2
8
0.20 0.04 734/2/क/1
732/1/ख/ 2 भाग 1
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
(1)
(2)
(2) (1)
0.01
0.04 709/2/क/2 703/2/ख/20
0.02
0.02 709/2/क/3 703/2/ख /21
0.02
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0.10
717/2
709/1/क
883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
रकवा खसरा नं.
रकेवा
(2) (1)
(2)
(1)
0.02
0.02
734/2/क/2
732/1/ख/3
0.01 0.02 734/2/क/3
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732/1/ख/8
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732/1/ख/9
734/2/ख/ 1
0.02 0.02 734/2/ख/ 2
732/1/ख/ 1 0
0.02
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0.19
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2
735
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732/2/3 884
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
रकवा
खसरा नं.
रकवा
खसरा नं.
(1)
(2)
(2)
(1)
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0.02
717/3
709/1/ख
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0.02
717/4
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709/1/घ
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0.02
0.02
771/11
757/2
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
(1)
(2) (2)
(1)
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738/4
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738/5
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787
797/5
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788
797/6
0.02 0.06
797/7
789/1 भाग 1
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
(1)
(2)
(2) (1)
0.02
0.02
757/3
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810
833/1
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833/6
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0.13
833/7
824/1
0.02
0.02
833/8
824/2
885
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
रकवा रकवा
खसरा नं.
(2)
(1)
(2) (1)
0.01 0.04
797/8
789/2
0.01 0.02
797/9
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798/2
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798/3
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844
857/2
0.20
0.03
857/3
845/1
0.05
861
0.04 845/2 886
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
रकवा
खसरा नं.
रकवा (2)
(1)
(1)
(2)
0.02
0.12
833/9
825/
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834
827/
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04
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835/1/घ
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0.05
899
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0.07
900
0.12
882
0.07
901
0.07 883
रकवा
खसरा नं.
रकवा
खसरा नं.
(2)
(1)
(1)
(2)
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862
0.05
845/3
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863
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864/1
846/2
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864/2
846/3
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864/3
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848
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868/2
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935/2
916/10
936
0.14 0.34
917
0.16
937
0.07
919/1 भाग 1
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
(2)
(1)
(2)
(1)
902
0.45
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884/1
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903
884/2
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0.04
904
885/1
0.08
0.04
905
885/2
0.12
0.04
906
885/3
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907/1
886/1
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907/2
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0.14
908
886/3
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909
0.04
0.37
910
0.53
888
0.17
0.14
911/1
889/1
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889/2
911/2
0.03
0.04
889/3
911/3
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0.10.15
889/4
911/4
0.02
0.11
947
974/1/क
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974/1/ख
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974/1/ग
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0.48
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949/2
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0.65
950
975/1
0.03 951
0.09
975/2
0.08
0.20
976/ 5/1
952/1
0.09
0.18
952/2
976/2
0.07
0.18
978/1
952/3
0.07
0.18
978/2
952/4
0.09
0.01
979/1
952/5
0.09
0.01
979/2 9/2
952/6
0.02
0.02
980/1/क
952/7
0.01
0.02
980/1/ख
952/8
0.01
0.04
980/1/ग
953/1
0.01
0.06
980/1/घ
953/2
0.03
0.19
980/2
953/3/क
0.08
0.02
980/3
953/3/ख
0.02
0.03
980/ 0/4
953/3/ ग
0.03
0.06
980/5
953/4
887
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
रकवा रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
(1)
(2) (1)
(2)
0.08
0.07
938/1
919/2
0.07 0.29
938/2
920/1
0.09 0.34
939/1
920/2
0.09 0.06
939/2
920/3
0.09 0.14
921
939/3
0.16 0.10
940
922/1
0.04 0.07
941/1
922/2
0.03 0.06
922/3
941/2
0.06 0.06
941/3
922/4
0.06 0.08
922/5
941/4
0.02 0.02
941/5
922/6
0.02 0.75
923/1
941/6
0.02 0.02
941/7
923/2
0.41
942
0.02
923/3
0.02 0.08
1022/7
999/1
0.07
0.10
1025/1
999/2
0.08 0.08 1025/2
999/3
0.02 0.07
999/4
025/3
0.02 0.05
1025/4
1000/1
0.05
0.10 1000/2
1026/1
0.06 0.05 1026/2/क
1000/3
0.04
0.05
1026/2/ख
1000/4
0.02 0.0 0.05
1001
1026/2/ ग
0.02 0.05
1002
1026/2/घ
0.13 0.0. 05
1003
1026/3
0.08 0.0 .02 1027/1/क
1004/1
0.02 0.02. 1027/1/ख
1004/2
0.02
0.02
1027/1/ग
1004/3
0.07 0.02 1027/2/क
1004/4
27
0.02 0.2
1006
1027/2/ख
0.02 0.20
1008
1027/2/ग
0.02 0.07 1027/2/घ
1009/1
0.16 0.40
1009/2
1028/1
0.02 0.11
1010
1028/2 888
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
रकवा
खसरा नं.
(1)
रकवा (2)
(2)
(1)
0.44
982
0.03
958
0.20
983
0.11
959/1
0.15
984
0.10
959/2
0.15
0.14
985
960
0.05
989
0.08
961
0.45
990
0.05
962/1
0.34
991
0.05
962/2
0.16
0.07
994
963/1
1.16
995
0.07
963/2
0.94
0.08
996/1
963/3
0.01
0.07
996/2/क
963/4
0.01
0.10
964
996 96/ 2/ख
0.01
0.08
996/ 2/
965 65/1
0.01
0.10
996/2/घ
965/2
0.01
0.05
967
996/2/ड़
0.01
0.02
969
996/ 2/च
0.02
0.09
996/3
971/1
0.40
0.08
996/4
971/2
0.02
0.03
996/5
97 072/1
0.23
997
0.03
972/2
0.03
0.08
1049
1067/3
0.03
0.12
1067/4
1050/1
0.05
0.02
1068/1
1050/2
0.04
0.02
1068/2
1050/3
0.04 04
0.02
1069/1
1050/4
0.01
0.02
1069/2/क
1050/5
0.01
0.02 1069/2 /ख
1050/6
0.01
0.02 1069/2 /ग
1050/7
0.01
0.82
1069/2/घ
1053/1
0.05
0.24
1069/3
1053/2
0.08
0.02
1070/1
1053/3
0.14
0.02
1070/3
1053/4
0.70
0.02
1072/1/क 1053/5
0.02
0.02 1072/1 /ख 1053/6
1072/1/ग/
0.01
0.16
1054
1
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
(1)
(2) रकवा (2)
(1)
0.15
1028/3
0.03
1011/1
0.05
1029
0.11
1012
0.08
1030
0.21
1013/1
0.09 0.08
1031
1013/2
0.13 0.18
1032/1
1016/1
0.10 0.17
1032/2
1016/2
0.26 0.04
1033
1017/1
0.12
1034
0.04
1017/2
0.08 0.04
1035
1017/3
0.13 0.05
1036/1
1017/4
0.03 0.09
1036/2
204/1018/ 1
0.05
1038
0.10
204/1018/ 2
0.21
1040
0.01
1021/1
0.06
1041
0.40
1021/2
0.23 0.09
1042
1022/1
0.16
1043
0.02
1022/2
0.20
1044
0.12
1022/3
0.07 0.12
1045
1022/4
0.35
1046
0.02
1022/5
0.19
1048
0.02
1022/6
0.36 0.06
1086/1
1075/6
0.02 0.10
1086/2
1075/7
0.02 0.08
1086/3
1075/8
0.02 0.02
1086/4
1075/9
0.20 0.02
1086/5
1075/10
0.11 0.02
1092/1
1075/11
0.10 0.09
1092/2
1076/1
0.03 0.02
1092/3
1076/2
0.02 0.32
1092/4
1077/1
0.02 0.32
1092/5
1077/2
0.01 0.11
1092/6
1078/1
0.01 0.09
1092/7
1078/2
0.01 0.09
1092/8
1078/3
0.01 0.05
1092/9
1078/4/झ
0.02 0.02
1092/10
1078/4/ख भाग 1
889
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
(1)
(1)
रकवा (2)
(2)
0.01
0.49
1056
1072/1 /ग/ 2
0.01 1057
0.12
1072/1/ग/ 3
0.01
0.05
1058/1
1072/1/ग/ 4
0.01
0.03
1058/2
1072/1/ग/ 5
0.01
0.12
1058/3
1072/1/ग/ 6
0.05
0.08 1059
1072/2
0.04
0.21
1060
1073/1
0.23
0.03 1062
1073/2
0.12
0.02
1074/1
1063/1/क
0.13
0.01
1074/2
1063/ 1/ख
0.02
0.09
1075/1
1063/2
0.02 1064
0.12
1075/2
0.17
0.06 1065
1075/3
0.06
0.03
1075/4
1067/1
0.06
0.03
1075/5
1067/2
खसरा नं.
रकवा खसरा नं.
रकवा
(2)
(2) (1)
(1)
0.02 0.0
.02
1092/1 /11
1078/4/ग
0.01 0.02 1092/12
1078/5
0.01 0.11 1092/13
1080/2
0.01 0.02
1081/1
1092/14
0.01 0.02
1092/15
1081/2
0.01 0.12 1092/16
1081/3
0.12
1095
0.55 1081/4
0.10 0.10
1096
1081/5
0.06
1097
0.45 1081/6
0.15 0.02
1081/7
1104/1
0.01
0.16
1104/2
1081/8
0.01
1081/9
0.01
1081/10
0.01
1081/11
0.29
1082
किता-2780 रकवा-356.55 हैं0 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि के आवश्यकता है- सुलियरी कोल ब्लाक परियोजना के लिए विद्युत उत्पादन हेतु कोयला उत्खनन के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प्र.क्र. 186- भू- अर्जन- 2014- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैः-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिंगरौली
(ख) तहसील- सरई
(ग ) पटवारी हल्का नम्बर - मझौलीपाठ 60, रा.नि.म. -खनुआ
(घ) ग्राम का नाम- बेलवार
(ड. ) लगभग क्षेत्रफल-85.92हे0 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
890
(अनुसूची)
रकवा
खसरा नं.
रकवा
खसरा नं .
(2)
(1)
(2)
(1)
0.04
0.21
2
15/3
0.02
0.06
16/1
4
0.02
16/2
0.25
6
0.02
16/3
0.01
8/1
0.03
0.10
17/1
8/2
0.04
0.10
17/2
8/3
0.20
17/3
0.06
8/4
0.03
17/4
0.02
8/5
0.22
18/1
0.02
8/6
0.06
0.09
18/2
9
0.18
19/1/क
0.14
10/1
0.09
0.28
19/1/ख
10/2
0.01
0.08
19/1/ग
10/3
0.05
0.14
19/1/घ
10/4
0.05
0.08
19/1/3
10/5
0.06
19/2
0.04
10/6
0.40
0.08
19/3
10/7
0.02
19/4
0.01
11
0.20
19/5
0.05
15/1
0.37
0.02
20/1
15/2
0.26
46/1
0.03
37/1
0.20
46/2
0.07
37/2/क
0.01
0.01
47/1
37/2/ख/ 1
0.40
47/2
0.04
37/2/ख/2
0.04
51/1
0.05
37/3
0.03
51/2
0.05
37/4
0.04
51/3
0.07
38/1
0.40
0.07
52/1/क
38/2
0.04
52/1/ख
0.03
39/1
0.22
0.01
52/2/क/ 1 39/2/क
खसरा नं . रकवा रकवा
खसरा नं.
(1)
(2)
(2)
(1)
0.32 0.40
30/1
20/2
0.31 0.36
20/3
0.02 0.36
31/1
20/4
0.02
31/2
0.01
20/5
0.02
31/3
0.04
20/6
0.02 0.37
31/4
20/7
0.02 0.40
31/5
20/8
0.04
31/6
0.17
20/9
0.80 0.20
31/7
20/10
0.02 0.20
31/8
20/11
0.36 0.20
32/1
20/12
0.02
32/2
0.38
20/13
0.02
32/3
0.40
20/14
0.02
32/4
0.07
22
0.02
0.27
32/5
23/1
0.18
33
0.28
23/2
0.06
34
0.04
25/1
0.12
0.22
35
25/2
0.05
0.27
36/1
26
0.05
36/2
0.35
28
0.03
0.03 109/2
74/1
0.03
0.03
109/3
74/2
0.03
109/4
0.02
75/1
0.02
0.02
109/5
75/2
0.14
110
0.08
76/1
0.06
112
0.08
76/2
0.05
113
0.04
77/1
0.10
114
0.04
77/2
0.06
115
0.09
79
0.14
116
0.07
80 भाग 1
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
रकवा (1)
(1)
(2)
(2)
0.04
0.02 39/2/ख
52/2/क/2
0.02
0.02
52/2/क/3
39/3
0.05
0.01
40/1/ क/1
52/2/क/ 4
0.01
0.02
40/1/क/
52/2/क/5
0.02
0.04
52/2/ख /1
40/1/क/3
0.02
0.08
52/2/ख/ 2
40/1/क/4
0.02
0.02
52/2/ख/3
40/1/क/5
0.02
0.01 40/1/क/6
52/3
1.04
55
0.23
40/1/क/7
0.07
0.02
40/1/क/
56/1
0.26
0.01
56/2
40/1/क/9
0.01
0.26
56/3
40/1 /क/10
0.02
57
0.08 40/1/ख/1
0.32
58
0.02
40/1/ख/2
60
0.25
0.02
40/1/ख/3
61
0.13
0.02
40/1 /ख/4
62
0.08
0.02
40/1/ख/5
0.10
0.06
63/1
40/2/क
0.02
0.10 40/2/ख
63/2
64
0.06
0.02
40/2/ग
0.06
0.02
65/ 5/1
40/2/घ
0.02
0.05
65/2
40/2/ड़
0.48
0.02
66
40/2/च
67
0.18
0.02
40/2/छ
0.18
0.02
68
40/2/ज
0.04
0.10
41/1
69/1
0.05
0.15
69/2
41/2
0.20
0.29
42
70
0.07
71
43
0.10
0.06
0.06
72
44/1
0.06
0.40
73/1
44/2
0.06.
0.41
45
73/2
0.07
0.04
164
144/2
0.07
0.04
145/1
165/1
0.02
0.01
145/2
165/2
891
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
रकवा
(2) (1)
(2)
(1)
81
0.02 0.03
117/1
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117/2
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118
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123
82/2/ख
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88
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128/2
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130
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91/ 1/2
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132
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136
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138/2
104
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143
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109/1
144/1
221/2/
0.04
189
0.11
क
221/2/
190
0.09
0.04
ख
0.11
0.12
222/1
191 892
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं .
खसरा नं.
रकवा (2)
(1)
रकवा (2)
(1)
0.02
0.20
165/3
146/1
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0.02
165/4
146/2
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166/1
146/3
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166/2
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148
167/1
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167/2
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167/3
149/2
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0.20
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155/3
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178
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180
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181
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157
182/1
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159/2/क
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182/6
159/2/ख
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182/7
159/2/ग
183
0.02
0.02
159/2/घ
0.07
184
0.02
159/3
[ भाग 1 खसरा नं.
रकवा (2)
खसरा नं. (1)
(1)
रकवा (2)
0.11
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195
224/1
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198
224/2
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224/3
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209/2
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225/5
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226
0.01
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227/1
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227/2
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228/3
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0.09
228/4
216/2/क
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216/2/ख
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216/2/ग
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216/2/घ
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229/4
216/2/ड़
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217
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231/1
231/2/
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219/1
क
231/2/
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0.04 219/2
ख
231/2/
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219/3
ग
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232/1
219/4
0.05 0.19
232/2
220/1 भाग 1
रकवा खसरा नं.
रकवा
खसरा नं.
(2)
(1)
(1)
(2)
0.06
0.04
185
159/4
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160
186/1
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186/2
162
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187
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0.02
188
163
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0.02
0.02
233/6
248/1/ग
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236
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250
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252/1/ख
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252/1/ग
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253/1
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0.01
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3
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253/5
238/3/क/ 5
238/3/क/
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253/6
6
238/3/क/
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254
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255
238/3/ख
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0.11
256/6
240/2
0.01
0.05
256/7
241/1/क
0.01
0.05
256/8
241/1/ख
0.04
0.01
256/9
241/2/क
257
0.05
0.13 241/2/ख
258
0.05
0.11 242/1
893
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
रकवा खसरा नं.
रकवा
खसरा नं .
(1)
(1)
(2)
(2)
0.19
0.02 220/2
233/1
0.06
0.02
233/2
221/1/क
0.04
0.02 221/1/ख
233/3
233/4
0.02
0.02 221/ 1/ ग
0.02
0.02
233/5
221/1/घ
0.06
0.16 265/5
316/2
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0.60 265/6
317/1
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265/7
317/2
0.02
318
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269
0.12 0.17
319/1
270.
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319/2
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320
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325
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327
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299जु०
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329
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331/1
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331/3
0.12
332/1
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332/2
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33333/1
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333/2
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334
305/2
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335
336
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340/2
307/3
0.09
344
0.01
307/4
308
0.05
0.01
345/1
0.05
0.06
345/2
309/1 894
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
रकवा
खसरा नं.
रकवा (2)
(1)
(2)
(1)
0.04 0.05
260/1
242/2
0.01
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260/2
243/1
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0.20
260/3
243/2
0.04
0.15
260/4
243/3
262
0.19
0.04
243/4
0.04
0.42
263/1
244/1
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0.14
263/2
244/2
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263/3
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0.10
264
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246/1
0.02
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265/1
246/2
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265/2
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247
0.06
265/3
0.47
248/1/क
0.06
265/4
0.02
248/1/ख
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402/1
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0.20
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402/2
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404/1
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0.05
404/2/क
369
0.11
0.05
404/2/ख
370
405
0.04
0.06
372/1
0.09
406
0.03
372/2
407
0.02
0.08
373
0.03
408/1
0.08
375
0.02
0.27
408/2
376/1
0.40
0.02
409/1
376/2
0.11
0.04
409/2
376/3
0.10
411
0.02
376/4
0.02
412
0.09
377
0.06
413
0.08
379
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414
0.06
380
0.14
415
0.06
381
0.10
419
0.17
382/1
0.13
421
0.02
382/2
0.07
422
0.02
382/3
423
0.01
0.02
382/4
0.10
424
0.02
383/1
खसरा नं.
रकवा
खसरा नं.
(1)
रकवा (2) (1)
(2)
0.06 0.06
345/3
309/2
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345/4
310/1
0.02 0.05
345/5
310/2
0.06
345/6
0.05
310/3
0.03 0.19
349
311/1/क
0.07
350
0.03
311/1/ख
0.13
351
0.30
311/2
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352
312/1
0.09
356
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312/2
0.08
357
0.03
313
0.04 314
0.05
358/1
0.09 0.50
315
358/2
0.21
363
0.59
316/1
0.02
0.02 436/1
476/1/ क
0.19 0.03
436/2
476/1 /ख
0.02 0.03
436/3
476/1/ ग
0.02 0.03
436/4
476/1/ घ
0.02 0.01
437/1/ क
476/1/ ड़
0.15 0.16
476/2
437/1/ख
0.09 0.16
485
437/1/ ग
0.25 0.16
486
437/1/घ
0.44 0.15
487/1
437/1/ड़
0.01 0.80
487/2
437/2
0.24 0.04
497
438/1
0.17 0.03
498/1
438/2
0.20 0.04
498/2
438/3
0.04
500
0.12 438/4
0.27
0.17
501
439/1
0.05
503
0.17
439/2
0.10
504
0.21
439/3
0.18
505
0.21
439/4
0.04
0.20
507/1
440/1
0.22
0.21
507/2
440/2
0.12
508
0.37 441
0.05
0.05
509/1
443/1 895
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1
रकवा
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
(1)
(2)
(2)
(1)
426
0.07 0.02
383/2
0.03
427/1
0.01
383/3
0.04 0.01
427/2
383/4
0.04
427/3
0.01
383/5
0.03
427/4
383/6
0.01
0.04
0.02
428/1
383/7
0.03
0.11
428/2
384
0.03 385
428/3
0.06
0.03
0.08
386
428/4
0.05
429
0.08
387
0.06
431/1
0.18
388/1
0.06
0.02
431/2
388/2
0.06
0.02
431/3
388/3
0.07
0.02
431/4
388/4
0.09
432/1
0.02
388/5
0.09
0.01
432/2
388/6
0.09
0.32
432/3
392/1
0.08
432/4
0.80
392/2
0.05
0.20
433/1
392/3
0.05
0.20
433/2
392/4
0.05
0.10
433/3
393
0.05
0.11
396
433/4
0.11
434
0.20
397
0.11
435
0.08
398
0.06
553
0.02
521/1/ ग
0.19
555
0.04
521/2
0.23
556
0.01
521/3
0.12
0.09
557/1
522/1
0.12
557/2
0.01
522/2
0.11
558
0.02
522/3
0.02
559
0.03
522/4
खसरा नं.
रकवा रकवा
खसरा नं.
(1)
(2) (2)
(1)
0.05
0.39
509/2
443/2
0.05
0.09
510/1
443/3
0.08 0.05
510/2
443/4
0.16 0.17
510/3
444/1
0.16
0.05
510/4
444/2
0.06 452
0.26
510/5
0.06 0.66
510/6
453/1/ क
0.03 0.02
511/1
453/1/ख
0.03 0.02
511/2
453/1/ ग
0.07
511/3
0.38
453/2/क
0.03 0.20
511/4
453/2/ख
0.02 0.02
511/5
453/2/ग
0.02 0.02
511/6
453/2/घ
0.34 464
0.04
515
0.10 466
0.26
516
0.08 0.15
517
467
518
0.12 0.70
468
519/1/
0.06 469
0.34
क
519/1/
0.02 470
0.29
ख
519/1/
0.03 0.16
471
ग
519/1/
0.06 0.17
472
घ
0.06 473
0.04
519/2
521/1/
0.12 0.13
474
क
521/1/
0.01 0.13
475
ख
0.10 0.18
573
591/3
0.40 0.10
592
574/1
593/1
0.18
0.10
574/2
जु०
593/2
0.18
0.06
575
जु०
593/3
0.18
0.20
576/1
जु०
596/1
0.07
0.09 576/2
जु०
596/2
0.07
0.09 577/1
जु० [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
896
रकवा
खसरा नं.
रकवा
खसरा नं.
(2)
(1)
(1)
(2)
0.08
0.03
560/1
523
0.09
0.06
560/2
524
0.09
561/1
0.37
525/1/क
0.09
561/2
0.01
525/ 1/ ख
0.03
0.01
562/1
525/1/ग
0.03
0.01
562/2
525/2
0.04 529
0.03
563/1
0.03
563/2
0.12
538
0.05
564
0.07
539
0.03
565/1
0.03
542/1
0.02
565/2
0.03
542/2
0.05
0.06
566/1
542/3
0.06
566/2
0.02
542/4
0.05
567
0.02
542/5
0.10
0.02
568/1
542/6
0.07
0.08
568/2
548
0.11
569
0.10
549/1
0.16
570
0.10
549/2
0.19
571
0.10
550
0.17
572
0.10
551
रकवा
खसरा नं.
रकवा
खसरा नं.
(2)
(1)
(2 )
(1)
0.09 0.19
577/2
596/3 जु०
0.06 0.10
577/3
597/1/ क जु०
0.06 0.10
584/1
597/1/ 1 जु०
0.07
0.06 584/2
597/1/ग जु०
597/1/घ
0.06 0.15
585
जु० 597/2
0.06 0.09
586
जु०
0.06 0.19
587/1/ क
597/3 जु०
0.04 0.21
587/1/ख
598जु०
0.02
587/1/. ग
0.02
587/1/घ
0.02
587/1/ ड़
0.02
587/1/च
0.09
587/2/ क
0.20
587/2/ख
0.01
587/2/ ग
0.01
587/2/घ
0.01
587/2/3
0.12
588
0.62
591/1
0.10
591/2
कुल योग किता-872 रकवा 85.92 हैं0 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि के आवश्यकता है- सुलियरी कोल ब्लाक परियोजना के लिए विद्युत उत्पादन हेतु कोयला उत्खनन के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन ।
(3 ) भूमि का नकशा (प्लान )- भू- अर्जन अधिकारी सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है । 897
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1
प्र.क्र. 172.- भू- अर्जन- 2014- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिंगरौली
(ख) तहसील-सरई
(ग) पटवारी हल्का नम्बर - मझौलीपाठ 60 , रा.नि.म.- खनुआ
(घ) ग्राम का नाम- मझौलीपाठ
(ड.) लगभग क्षेत्रफल- 113.81 हे0
(अनुसूची)
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
(2)
(1)
(2)
(1)
0.05
0.06
8/3
2/1
0.03
8/4
0.06
2/2
0.02
0.01
10/1
2/3
0.04
0.07
10/2
4
0.01
0.40
10/3
5/1
0.01
10/4
0.03
5/2/क
0.01
0.02
10/5
5/2/ख
0.01
0.02
10/6
5/2/ग
0.03
0.02
10/7
5/2/घ
0.07
0.04
12/1
5/3
0.03
0.02
12/2/क
5/4/क
0.07
0.02
12/2/ख
5/4/ख
0.04
0.02
12/2/ग
5/5
0.07
0.02
12/3
5/6
0.07
12/4
0.02
6/1
0.07
0.08
12/5
6/2
0.06
0.09
14/1
6/3
0.35
0.13
14/2
7/1
0.06
0.18
14/3
7/2
0.04
0.03
14/517/1
8/1
0.04
0.05
14/517/2
8/2
0.26
38
0.28
0.31
39
0.08
22/3
0.04
40
0.02
22/4
0.17
0.02
41/1
22/5
0.16
41/2
0.07
22/6
रकवा
खसरा नं.
रकवा
खसरा नं.
(2)
(1)
(1)
(2)
0.08 0.05
20/1/क
14/517/3
0.06 0.10
20/1/ख
15/1
0.43 0.18
20/2
15/2/क
0.03 0.09
20/3/क
15/2/ख /1
0.05
20/3/ख
0.02
15/2/ख/2
0.01
20/3/ग
0.02
15/2/ख/3
0.05 0.02
20/3/घ
15/2/ख/4
0.01
0.02
20/3/ड़
15/2/ख / 5
0.01
0.11
20/3/च
15/3
0.02
0.02
20/3/छ
15/4
0.02
0.02
20/3/ज
17/1/1
0.02
0.03
20/3/झ
17/1/2
0.02
0.01
20/3/ञ
17/1/3
0.13
0.01
20/4
17/1/4
0.01
0.08
21/1
17/1/5
0.06
21/2
0.02
17/1/6
0.05
0.01
21/3
17/1/7
0.03
0.23
22/1/क
17/2
0.03
0.04
22/1/ख
17/3
0.02
0.06
18
22/1/ ग
0.02
0.07
22/1/घ
19
0.02
0.10
80/1
67/2
0.02
0.26
80/2
68/1
0.01
0.26
68/2
80/3
0.02
0.07
80/4
69/1
0.01
0.26
80/5
69/2 898
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
रकवा (2) (1)
(2)
(1)
0.41
42
0.14
23/1/क
43
0.04
0.04
23/1/ख
44
0.04
0.14
23/2
0.24
0.04
45/1
25/1
0.23
0.14
45/2
25/2
46
0.07
0.03
25/3
0.03
0.02
47/1
26/1/क
0.01
0.04
47/2
26/1/ख
0.05
0.01
47/3
26/1/ग
0.01
0.02
47/4
26/1/घ
0.01
0.01
47/5/क
26/1/ड़
0.27
0.02
47/5/ख
26/2
0.04
0.02
47/6
26/3
0.03
0.01
47/7
26/4
48
0.15
0.01
27/1
0.20
50
0.12 27/2
0.06
51
0.10 28/1
0.06
0.09
52
28/2
53
0.02
0.09 28/3
0.02
0.58 28/4
54/1
0.08
0.06 29/1
54/2
0.08
0.42
55/1
29/2
0.06
0.42
55/2
30/1
0.09
0.14
57/1
30/2
0.10
0.20
57/2
30/3
0.08
0.09
30/4
63/1
0.05
0.17 30/5
63/2
0.05
0.08 31
63/3
0.08
0.02
32/1
63/4
0.04
0.03
63/5
32/2
33
0.08
0.05
63/6
0.03
0.08
63/7
34/1
0.04
0.04
63/8
34/2
0.03
64
0.44 34/3
0.28
0.03
65/1/क
34/4
0.09
0.29 35/1
65/1/ख
0.28
0.06
65/2
35/2
[ भाग 1 रकवा
खसरा नं.
रकवा खसरा नं.
(2)
(1)
(1)
(2) 0.07
0.19
81/1
69/3
0.19 0.14
69/4
81/2
0.01
0.09 69/5
81/3
0.02
0.04 69/6
81/4/क
0.05 0.02
69/7
81/4/ख
0.10 0.02
81/5
69/8
0.06
0.09
81/6
70/1
0.02 0.06
70/2
81/7/क/ 1
0.02 0.05
70/3
81/7/क/2
0.04 0.03
81/7/ख
71/1
0.07 71/2
0.03
81/7/ग
0.03 0.04
81/7/घ
71/3
0.04
0.01 72/1/क
84/1
0.04
0.02
84/2
72/1/ख
0.29
0.11
85/1
72/2
0.11 0.16
85/2
73/1
0.17 0.15
86
73/2
0.23 0.02
87.
74/1
88
0.03
0.12 74/2
0.20 0.03
90
75/1
0.10 0.03
94
75/2
0.07 0.02
75/3
95/1
0.01
0.13 75/4
95/2
0.12 0.03
75/5
95/3
0.02 0.13
95/4
77/1
0.06 0.13
77/2
95/5
0.01 0.07
78/1
95/6
0.08
0.02
95/7/क
78/2
0.02 0.04
95/7/ख
78/3
0.03 0.04
95/7 /ग
78/4
0.04
0.02 78/5
95/8
0.04
0.01 78/6
96/1
0.02
0.02
96/2
78/7/क
0.01 0.02
78/7/ख
96/3
0.02
0.10
97/1
78/7/ग
0.02
0.15
97/2
78/7/घ
0.03
0.01
97/3
79/1/क भाग 1
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
(2)
(1)
(2)
(1)
0.29
0.06
65/3
36
0.10
0.04
67/1
37
0.01
0.41
107/32
99/2
0.01
0.02
107/33
102/1
0.01
0.02
107/34
102/2
0.01
0.20
107/35
103/1
0.01
0.13
107/36
103/2
0.01
0.12
107/37
103/3
0.01
107/38
0.15
103/4
0.01
108
0.10
103/5
0.21
0.15
112/1
103/6
0.06
0.22
112/2
104/1
0.03
0.48
112/3
104/2
0.01
0.48
112/4
104/3
1.27
0.48
113/1
104/4
0.04
113/2
0.04
105/1
0.04
0.06
113/3
105/2
0.04
1.26
113/4
107/1
0.40
0.02
107/2
113/5
0.02
0.02
114
107/3
0.40
0.02
117/1
107/4
0.20
0.02
117/2
107/5
0.40
0.06
117/3
107/6
0.20
0.02
117/4
107/7
0.20
0.01
117/5
107/8
0.40
0.01
117/6
107/9
0.08
0.01
117/7
107/10
0.06
0.01
117/8
107/11
0.08
0.01
117/9
107/12
0.02
0.01
117/10
107/13
0.20
0.01
119/1
107/14
0.20
0.01
119/2
107/15
0.20
0.01
119/3
107/16
0.21
0.01
120/1
107/17
0.10
0.01
120/2
107/18
0.09
0.01
120/3
107/19
0.06
0.01
121/1
107/20
0.06
0.01
121/2
107/21
0.10
0.01
121/3
107/22
0.01
0.01
121/4
107/23
899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
रकवा
खसरा नं.
रकवा
खसरा नं.
(2)
(1)
(1)
(2)
0.03 0.02
97/4
79/1/ख
0.40 0.17
99/1
79/2
0.02 0.10
141/5
124/3
0.04
142
0.20
124/4
0.09 0.30
144/1
125
0.09 0.26
126
144/2
0.04 0.06
144/3
128/1/क
0.04 0.05
144/4
128/1/ख
0.05
144/5
0.05
128/1/ग
0.04 0.09
144/6
128/2
0.02 0.10 144/7/क/1
128/3
0.02 0.02 144/7/क/2
128/4
0.05 0.02
144/7/ख
128/5
0.10 0.15
145/1
129/1
0.10 0.17
145/2
129/2
0.05 0.02
145/3
130/1
0.04
145/4
0.02
130/2
0.04 0.02
145/5
130/3
0.05
145/6
0.03
130/4
0.05 0.03
145/7/क
130/5
0.05 0.34
145/7/ख
131/1
0.08 0.33
147/1
131/2
0.17 0.12
147/2
132/1
0.03
147/3
0.13
132/2
0.05 0.05
147/4
133/1
0.05
148
0.06
133/2
0.03
0.10
149/1
134/1
0.04
0.10
149/2
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0.14
149/3
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0.13
149/4
135/2
0.26
150
0.10
136/1/क
0.27
151
0.10
136/1/ख
0.03
0.21
152/2/क
136/2
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0.14
152/2/ख
137
0.03
0.04
153/1
138/1
0.03
0.06
153/2
138/2
0.02
0.19
153/3
139/1/क
0.01
0.20
153/4
139/1/ख
0.01
0.12
153/5
139/2
0.01
0.06
153/6/क
139/3 900
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
(1)
(2) (1)
(2)
0.11
0.01
121/5
107/24
0.05
0.01
107/25
121/6
0.06
0.01
121/7
107/26
0.11
0.01
121/8
107/27
0.11
0.01
121/9
107/28
0.46
123
0.01
107/29
0.29
0.01
124/1
107/30
0.10
0.01
124/2
107/31
0.08
0.13
179/2
156/2/घ
0.13
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179/3
156/2/ड़
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0.27
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157/2
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180/3
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181
0.27
157/4
0.37
182
0.27
157/5
0.04
0.01
183/1
159/1
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0.39
183/2
159/2
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183/3
159/3/क/1
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184
159/3/क/2 0.01
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185/1
159/3/क/3 0.01
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159/3/क/4
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159/3/ख
...185/3
0.05
0.02
186/1
159/3 /ग
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0.05
186/2
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187/2
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0.04
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162/1/ग
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187/5
162/1/घ
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187/6
162/2
0.02
0.06
187/7
167/1
0.04
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167/2
188/1
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188/2
167/3
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0.03
188/3
167/4
0.06
0.05
188/4
167/5
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
(1)
(2)
(1)
रकवा (2)
0.01 0.20
153/6/ख
139/4
0.01 0.01
153/6/ग
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154
140/1/ख
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155/1
140/2
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155/2
141/1
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156/2/ख
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141/4
156/2/ ग
0.02 0.03
193
211/1
0.01 0.32
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211/2
0.72
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211/3
197/1
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211/4
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197/2/क/5
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215/1/क/1
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215/1/क/2
197/2/क/7
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215/1/ख
197/2/क/8
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215/2
197/2/ख
217
0.03
0.02
197/2/ग
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197/3/क
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197/3/ख
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197/3/ग
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219/1/ख
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219/2
202/1/क
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220/1
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220/2
202/1/ग
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221/1
202/1/घ
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221/2
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202/2
0.02
0.06
202/3
0.02
0.03
223/2/ क
202/4
0.02
0.03
223/2/ ख
202/5
0.12
0.06
223/3
202/6
0.03
0.12
224/2/ क
203/1
0.02
0.12
224/2/ ख
203/2 भाग 1
खसरा नं.
रकवा
रकवा
खसरा नं.
(1)
(2) (1)
(2)
0.03
0.04
188/5
168
0.02
0.03
188/6
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0.04
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171/2
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189/3
172/1
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189/4
172/2
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189/5
173
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189/6
174/1
0.01
190
0.07
174/2
0.04
0.05
191
175
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192/1
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0.10
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192/3/ख
178/2
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179/1
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0.03
258/1
229/5
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258/2
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260/1
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229/6/ख
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260/3
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230/3
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260/5
230/4
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230/5
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261/2
230/6
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261/3
232/1
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262/1
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262/2
232/3
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232/4
263/1.
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163/2
232/5
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264/1
234/1
264/2
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0.03
234/2
0.02
0.07
264/3
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265
235/2
0.06
0.08
266
237/1
0.01
0.26
275/513/1
237/2
0.01
0.07
239
275/513/2
0.35
0.06
276/1
240/1/क
0.36
0.06
276/2
240/1/ख
0.03
277
0.12
240/2
0.24
0.04
279/1
241
901
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा
रकवा (2)
(1)
(2)
(1)
0.02 0.10
225/1
203/3
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225/2
203/4
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225/3
205/1
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225/4
205/2
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225/5
206/1
0.02 0.10
228/1
206/2
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228/2
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206/3
0.02 0.01
228/3
208/1
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228/4
208/2
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228/5
208/3
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229/1
208/4
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229/2
208/5
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208/6
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229/4
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208/7
0.11
315/2
0.20
284/2/क
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316/1
284/2/ख
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316/2
0.03
284/2/ग
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317/1
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284/3
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317/2
0.14
284/4/क
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317/3
284/4/ख
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318/1
284/4/ग
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286
319/2
0.07
319/3
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319/4
287/2
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288
319/5
0.08
319/6
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289/1
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289/2
320/2/क
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320/2/ख
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320/3
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320/4
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320/5
291/3
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320/6
292/1
0.04- 0.28
320/7
292/2
0.10
0.06
320/8
295/1
0.13
0.05
322/1
295/2
0.13
0.05
322/2
296/1
0.05
0.05
323/1
296/2 902
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं.
रकवा खसरा नं.
रकवा
(1)
(2) (1)
(2)
242
0.03
0.16
279/2
0.27
0.01 243
279/3
0.01 244
0.16
279/4
0.03
0.05
280/1
245/1
0.10
0.02
245/2
280/2
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0.27
281
0.20 250
0.25
282/1
0.06
0.10
251
282/2
0.27
0.07
283/1
252/1
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0.03
283/2
252/2/क
0.15
283/3
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253/1
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284/1/ख/ 1
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284/1/ख/ 2
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255
284/1/ख/ 3
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256/1
284/1/ख/ 4
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0.30
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256/3
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0.05
0.02
347/1
328/7/ख
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347/2
329/1
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0.03
347/3
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0.02
329/3
347/4
0.02
0.03
347/5
329/4
0.02
0.02
329/5
348/1
0.06
0.02
329/6
348/2/क
0.04
0.04
329/7
348/2/ख
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348/3
333/1
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348/4
333/2
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0.08
349/1
0.02
0.07
333/4
349/2/क
0.10
0.03
349/2/ख
333/5
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350/1
0.01
0.02
350/2
336/1
0.01
0.10
350/3
336/2
0.10
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350/4
336/3
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0.02
350/5
336/4
0.04
0.02
375/1
336/5
0.04
0.02
336/6
375/2
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
(1)
(1)
रकवा (2)
(2)
0.13 0.09
323/2
299/1/क
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323/3
299/1/ख
0.02
0.02
323/4
299/2
0.10 0.03
324/1/क
300/1/क
0.03
0.05
324/1/ख
300/1/ख
0.16 0.17
324/2
300/2
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325/1
303/1
0.05
0.13
325/2
303/2
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0.12
325/3
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0.01
325/4
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327/1
309/1
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327/2
309/2
0.07 0.02
328/1
310/1
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328/2
311/1
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328/3
311/2
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328/4
312/1
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313
328/5
0.03 0.05
328/6
314/1
0.05 0.03
328/7/क
314/2
0.02
0.17 443/1/क/1
411/2/क
0.02
0.11
443/1/क/2
411/2/ख
0.02
0.06
411/2/ग
443/1/ख
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443/2
0.07
0.65
413
444/1/क
0.06 414
0.13
444/1/ख
0.06
0.09
415/1
444/2
0.03
0.09
444/3
415/2
0.55
0.01 417/1/क/1
0.03
0.02 417/1/क/2
444/5
0.40
0.10
445/1/क
417/1/ख
0.09 417/2
0.11
445/1/ख
0.04
0.04
445/2
424/1
0.03
0.04 424/2
445/3/क
0.07
0.05
445/3/ख
424/3
0.06
0.02 432/2
445/3/ग
0.06
0.02 432/3
445/3/घ
0.02
0.17
432/4
445/3/ड़
0.50
446
0.09 439/1/क
0.07
0.72
447/1
439/1/ख भाग 1
रकवा
खसरा नं.
रकवा
खसरा नं.
(2)
(1)
(2)
(1)
0.03
0.02
381/1
336/7
1.25
0.02
381/2
336/8
0.08
0.01
336/9
381/3
0.08
0.01
381/4
336/10
0.08
0.06
381/5
336/11
0.06
0.10
381/6
337/1
0.06
0.10
381/7
337/2
0.55
0.10
382
337/3
0.17
0.13
391
337/4
0.25
0.02
392/1
339/1
0.10
392/2
0.01
339/2
0.10
0.03
392/3
339/3
0.50
0.16
393/1
339/4
0.50
0.13
393/2
339/5
0.72
0.06
408
339/6
0.09
0.04
410/1
339/7
0.19 340
0.11
410/2
0.19
0.15
410/3
341/1
0.18
0.12
410/4
341/2/क
0.05
0.02
410/5
341/2/ख
0.20
0.19
342
410/6
0.38 343
0.10
410/7
0.17
0.07
344
410/8
0.05
0.08
410/9
345/1
0.10
0.03
411/1
345/2
0.02
0.02 470/2/ख/3
450/6
0.02
0.02 470/2/ख/ 4
450/7
0.02
0.40
470/2/ख/ 5
450/8
0.02 451
0.37 470/2/ख / 6
0.02 452/2
470/2/ख / 70.21
0.02
0.22
470/2/ख/8
454/2/क
0.03
0.10
472/1/क
454/2/ख
0.03
0.10
472/1/ख
454/2/ग
0.03
0.10
472/2
454/2/घ
0.02
0.10
472/3
454/2/ड़
0.03
482/2
0.04
454/2/च
0.14
482/3
0.04
454/2/छ
0.17
0.20
482/4
454/2/ज
903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
रकवा
खसरा नं.
खसरा नं.
(1)
(2)
रकवा (2)
(1)
0.02 0.40
447/2
439/2
0.02 0.03
447/3
439/3
0.02
447/4
0.12
442/1/क/1
0.02 0.02
447/5
442/1/क/2
0.02 0.02
447/6
442/1/क/3
0.02
0.02
447/7
442/1/क/4
0.02
0.02
447/8
442/1/क/5
0.02
0.02
447/9
442/1/क/6
0.02
0.02
447/10
442/1/क/7
0.02
0.06
447/11
442/1/क/8
0.06
0.30
447/12
442/1/ख
0.06
0.03
447/13
442/2
0.02
0.06
447/14
442/3
0.02
0.15
447/15
442/4
0.02
0.03
447/16
442/5/क/1
0.02
0.02
447/17
442/5/क/ 2
0.02
0.02
447/18
442/5/क/3
0.08
0.01
447/19
442/5/क/4
0.20
448
0.03
442/5/क/ 5
449
0.49
0.02
442/5/क/ 6
0.16
0.02
450/1
442/5/ख
0.20
0.01
450/2
442/5/ग
0.20
0.06
450/3
442/5/घ/1
0.40
0.06
450/4
442/5/घ/2
0.02
0.08
450/5
442/5/घ/3
0.50
0.02
508/3
490/3
0.02
0.02
508/4
490/4
0.01
0.17
508/5
490/5
0.13
0.17
508/6
491/1
0.10
0.18
508/7
491/2
0.10
0.18
508/8
491/3
0.01
0.17
508/9
491/4
0.02
0.0 1.01
508/10
494/1
0.01
0.02
508/11
494/2
0.01
0.21
508/12
494/3
0.01
0.03
508/13
494/4
0.10
0.01
508/14
495/1
0.01
0.03
508/15
495/2 904
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
खसरा नं .
रकवा (2) खसरा नं. (1)
(1)
रकवा (2)
0.02
0.14
482/5
454/3
0.06
0.02
482/6
454/4
483
0.30
0.02
454/5
0.02
0.14
484/1
454/6
0.32
0.02
484/2
454/7
0.08
0.35
485/1
455/2
0.22
0.85
485/2
455/3
0:22 457
0.84
485/3
0.41
1.00
486/1
462/2
0.13
486/2
0.01
466/2/ क/ 1
0.20
0.02
487/1
466/2/क/2
0.25
0.02
487/2
466/2/क/3
0.02
0.05 466/2/क/4
487/3/क/ 1
0.02
0.08
466/2/ख
487/3/क/2
0.02
0.06
487/3/क/3
467/2/क/1
0.04
0.02
487/3/क/4
467/2/क/2
0.02 467/2/क/3 0.02 487/3/क/5
0.04
0.10 487/3/क/6
467/2/ख
0.06
487/3/ख
470/2/क/ 1 0.01
0.16
0.02
489/1
470/2/क/2
0.10
489/2
470/2/क/ 3 0.02
0.22
0.02
489/3
470/2/क/ 4
0.10
489/4
470/2/क/ 5 0.02
0.04
489/5
470/2/क/6 0.06
0.02
490/1
470/2/ख/1 0.02
0.02
490/2
470/2/ख/2 0.01
खसरा नं.
खसरा नं.
रकवा (2) (1)
रकवा (2)
(1)
0.01 0.09
497/1
508/16
0.01 0.12
497/2
508/17
0.08
0.01
508/18
497/3
0.20
0.99 497/4
509/1
0.10 0.07
498/1
509/2
0.03 0.22
498/2
509/3
0.10 0.22
498/3
509/4
0.40 0.16
498/4
509/5
0.20 0.10
498/5
509/6
0.40
0.10 498/6
509/7
0.02 498/7
0.31
509/8
0.28
0.02 498/8
509/9
0.02 0.12
509/10
498/9
0.02 499
0.11
509/11
0.50
0.40 500/2
510/2
0.50
0.40
510/3
500/3
0.40 0.77
510/4
501/1/ख / 1
0.08 0.03
501/1/ख / 2
510/5/क
0.05
0.02 501/2/क
510/5/ख
0.02
0.05
510/5/ग
501/2/ख
0.34
502/1/ख
कुल योग किता 1118 रकवा 113.81
0.08
502/2/क
0.08
502/2/ख
0.33
505/2
0.22
507/2
0.03
508/2
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि के आवश्यकता है - सुलियरी कोल ब्लाक परियोजना के लिए विद्युत उत्पादन हेतु कोयला उत्खनन के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
दिनांक 18 सितम्बर 2013
क्रमांक एफ- 3-1-2013- छप्पन- राज्य शासन संलग्न अनुसार मध्यप्रदेश में 4 जी ब्राडबैंड वायर लाईन एवं वायरलैंस एक्सेस सर्विसेस प्रदाय करने की विनियामक प्रक्रिया का निर्धारण करने संबंधी नीति-2013 जारी करता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, अवर सचिव 1. प्रस्तावना
सूचना प्रौद्योगिकी के एक प्रभावी उपकरण के रूप में दूरसंचार न केवल समाजार्थिक विकास का साधन है , बल्कि यह विकासशील देशों को विकसित देशों के समस्तर पर स्थापित करने का सबसे त्वरित जरिया भी है । संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य आम जनता तक जन- निजी भागीदारी के माध्यम से सूचना एवं संवाद तकनीकों के लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाना भी है। यही कारण है कि राष्ट्र एवं राज्य के समावेशी विकास, सरल घरेलू उत्पाद में दूरसंचार के महत्वपूर्ण योदान, सेल्यूलर/ब्रॉडबैंड के ग्रामीण एवं सेवाओं शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते उपयोग और ई - गवर्नेस तथा एम- गवर्नेस के क्षेत्र में मोबाईल सेवाओं के महती योगदान को दृष्टिगत रखते हुए दूरसंचार अधोसंरचना का नवीनतम तकनीकों के अनुरूप विकास एवं विस्तार एक अनिवार्य आवश्यकता है । भारत सरकार द्वारा टेलीकॉम अधोसंरचना दूरसंचार को आधारभूत अधोसंरचना के रूप में मान्य किया गया है । मध्यप्रदेश भी मोबाईल क्रांति से अछूता नहीं है । डिजीटल समावेशन, तथा आई.टी. एवं ई- गवर्नेस आधारित सेवाओं के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार मध्यप्रदेश में राज्य शासन के विजन- 2018 के अनुरूप ज्ञान आधारित समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास हेतु टेलीकॉम नेटवर्क स्थापना के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर सुदूर अंचल तक सुदृढ़ , सुरक्षित, गुणवत्तापूर्वक तथा अबाधित दूरसंचार अधोसंरचना/ नेटवर्क स्थापना की कार्यवाही निरंतर जारी है । इसी श्रृंखला में मध्यप्रदेश में वायरलाईन / वायरलैस ब्रॉडबैंड स्पेक्टम स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा विधिक रूप से अधिकृत एवं अनुज्ञप्त दूरसंचार कंपनियों को 4 जी वायरलाईन/ वायरलैस एक्सेस सेवाएं प्रदान करने संबंधी व्यवस्थाओं के विनियमन के लिए यह प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है। 2. उददेश्य: -
2.1 मध्यप्रदेश में कभी भी , कहीं भी , सुरक्षित अबाधित, मितव्ययी , सुविधाजनक तथा उच्च गुणवत्ता की दूरसंचार सेवाएं उपलपब्ध कराने योग्य टेली-अधोसंरचना का सुनियोजित विकास एवं विस्तार सुनिश्चित करना। 906
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
[ भाग 1 2.2 प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में टेली घनत्व को बढ़ाना ताकि प्रत्येक नागरिक की ई - गवर्नेस एवं एम - गवर्नेस आधारित सेवाओं की पहुंच समान रूप से सुनिश्चित हो तथा सशक्तीकरण से डिजीटल - विभाजन न्यूनतम स्तर तक पहुंचे ।
2.3 नागरिकों व संस्थाओं को सस्ती हाई स्पीड एवं विश्वसनीय मांग आधारित ब्राडबैंड सेवाएं (Broadband on demand) उपलब्ध कराना।
2.4 दूरसंचार अधोसरंचना के संस्थागत विकास हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने की सरल , पारदर्शी, निष्पक्ष , पर्यावरण एवं मित्र त्वरित प्रक्रियाओं का निर्माण।
2.5 आई.टी. तथा टेलीकॉम के क्षेत्र में सशक्तीकरण एवं समावेशी विकास हेतु ब्राडबैंड सेवाओं के समन्वित पारिस्थितिकी तंत्र (eco-system ) निर्माण करना
2.6 P2P ( Person to Person ) P2M ( Person to machine ) तथा M2M ( Machine to machine ) मोबाईल कम्यूनिकेशन के लिए कॉमन प्लेटफार्म का विकास।
3. नीति के माध्यम से प्रकिया का निर्धारण
3.1 इस प्रक्रिया का निर्धारण दूर संचार विभाग , भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 अगस्त, 2013 से प्रभावशील की गई " मोबाईल टॉवर्स की स्थापना संबंधी प्रकरणों की स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों के लिए गाईड लाईन " , मध्यप्रदेश नगरपालिका (अस्थायी टॉवर का संस्थापन/ सेल्यूलर मोबाईल फोन सेवा के लिए अधोसंरचना नियम 2012 एवं मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं उक्त (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम-2012 के नीतिगत एवं नियामक दस्तावेजों को ध्यान में रखकर एवं उनके प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। 4. सामान्य परिभाषाएं
4.1 ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से आशय
किसी तकनीक का प्रयोग करके उपलब्ध कराया गया एक ऐसा अबाधित वायरलाईन/ वायरलैस डेटा कनेक्शन जो न्यूनतम 512 kbps डाऊनलोड ( 1 जनवरी , 2015 से 2mbps ) सपोर्ट के साथ इंटरनेट तथा अन्य परस्पर संवादात्मक सेवाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करता हो , को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कहा जाएगा ।
4.2 आवेदक से आशय
कोई संस्था अथवा कंपनी जिसे दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश में 4 जी ब्रॉडबैंड वायरलाईन/ वायरलैस एक्सेस स्पैक्टस सेवाएं प्रदान कराने हेतु अनुज्ञप्त किया गया हो ओर इस प्रयोजन हेतु आवेदक किसी स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर अस्थायी टेलीकॉम अधोसरंचना का निर्माण करना चाहता है।
4.3 टेलीकॉम अधोसंरचना अंतर्गत टॉवर्स से आशय : -
टॉवर से आशय सेल्फोन दूरसंचार प्रणाली को संस्थापित करने के लिए आवश्यक निर्मित/स्थापित की जा रही संरचना/पूर्व निर्मित संरचना/ सुरक्षा और आवश्यक उपकरण से है। 907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
टेलीकॉम अधोसंरचना अंतर्गत स्थापित किये जाने वाले टॉवर्स निम्न प्रकार के हो सकते हैं : - (1) Steel lattice structure .
(2) Tubular steel structure .
(3) Fiber glass Towers
(4) Reinforced concert
(5) Ground Based Tower ( GBT)
(6) Roof top towers ( RTT)
(7) Ground Based Mast . ( GBM)
(8) Base Transceiver Station (BTS)
4.4 4 जी ब्रॉडबैंड वायर लाईन/ वायरलैस एक्सेस सर्विस प्रदान करने के लिए निर्धारित इस प्रक्रिया में केवल बेस ट्रॉन्सीवर स्टेशन ( जिसे आगे बीटीएस कहा जायेगा) , ग्राउन्ड बेस्ड मॉस्ट (जिसे आगे जीबीएम कहा जायेगा ) , रूफ टॉप टॉवर्स ( जिसे आगे आरटीटी कहा जावेगा ) तथा ग्राउन्ड बेस्ड टॉवर ( जिसे जीबीटी कहा जावेगा) की स्थापना के संबंध में अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है ।
4.5 सक्षम प्राधिकारी से आशय सक्षम प्राधिकारी से आशय जिला कलेक्टर से है ।
4.6 प्राधिकृत प्राधिकारी से आशय : सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी से है। 4.7 भारत सरकार द्वारा गजट नोटीफिकेशन क्र. 81 दिनांक 28 मार्च , 2012 के माध्यम से टेलीकॉम टॉवर्स को अधोसंरचना का दर्जा दिया गया है । अतः राज्य शासन की संसाधन सीमाओं के भीतर इस क्षेत्र में सेवा प्रदाता कम्पनियों को अधोसंरचना से संबंधित अन्य उद्योगों की भांति सुविधाएँ प्राप्त करने की पात्रता होगी।
5. 4 जी ब्रॉडबैंड वायर लाईन/ वायरलेस एक्सेस सर्विस हेतु अनुज्ञा प्रदान किए जाने संबंधी प्रक्रिया 5.1 4 जी ब्रॉडबैंड वायर लाईन/वायरलेस एक्सेस सर्विस प्रदान करने हेतु अधिकृत सेवा प्रदाता को संबंधित जिले की विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी अर्थात जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करनी होगी। इस कार्ययोजना में कम्पनी द्वारा जिले की निजी एवं शासकीय भूमि पर वायरलाईन एवं वायरलेस अधोसंरचना स्थापित करने का विवरण प्रस्तावित कार्य स्थलों की सूची एवं मानचित्र के साथ संलग्न किया जायेगा । इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा परिशिष्ट-1 में वर्णित दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष अनिवार्यतः प्रस्तुत किये जायेंगे ।
5.2 सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा कार्ययोजना प्रस्तुत करने के 07 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम्पनी को निर्धारित तिथि एवं समय पर अपनी कार्ययोजना के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण देने हेतु आमंत्रित किया जायेगा। प्रस्तुतिकरण के समय जिला पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अधीक्षण यंत्री ऊर्जा विभाग, कार्यपालनयंत्री लोक निर्माण विभाग , उप संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, जिला ई- गवर्नेन्स मैनेजर तथा ऐसे अन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे जिन्हें सक्षम प्राधिकारी उचित समझे । 908
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
[ भाग 1 5.3 सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने, जीबीएम/ जीबीटी/ आरटीटी/ बीटीएस को संस्थापित करने का कार्य निजी भूमि अथवा भवन एवं शासकीय भूमि अथवा भवन पर किया जा सकता है । कंडिका 5.19 में अंकित सामान्य शर्तों के अध्यधीन रहते हुए निजी भूमि पर उक्त अधोसंरचना स्थापित करने का उत्तरदायित्व सेवा प्रदाता कम्पनी का होगा तथा निजी भूमि पर स्थापित ऐसी प्रत्येक अधोसंरचना की जानकारी सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को समय-समय पर दी जावेगी ।
5.4 शासकीय भूमि एवं भवनों अथवा मार्गों, जोकि शासकीय विभाग , निगम , मण्डल , स्थानीय निकाय अथवा किसी शासकीय उपक्रम या विकास प्राधिकरण के स्वामित्व के हैं , पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने , जीबीएम/ जीबीटी/ आरटीटी / बीटीएस को संस्थापित करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञप्तिप्रपत्र-2 अनुसार प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5.5 सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने , जीबीएम/जीबीटी/ आरटीटी/बीटीएस को संस्थापित करने हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र-1 में जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
5.6 विहित प्रारूप में आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके परीक्षण , सर्वसंबंधितों से अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्राप्त करने एवं प्रतिवेदन प्रेषित करने हेतु निम्न अधिकारियों में से किसी प्राधिकृत अधिकारी को यथा स्थिति क्षेत्राधिकार अनुसार प्रेषित किया जावेगा : -
नगरीय क्षेत्र में नगरपालिक निगम के मामले में नगर निगम आयुक्त तथा नगरपालिका परिषद एवं नगर परिषद के मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
5.7 प्राधिकृत अधिकारी के निम्न दायित्व होंगे : -
i. आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों का सामान्य एवं तकनीकी परीक्षण कराना ।
ii . जिस शासकीय भूमि/ भवन/ मार्ग पर जीबीएम/जीबीटी/ आरटीटी/ बीटीएस स्थापित करने अथवा ऑप्टिकल फाइबर बिछाने अथवा ओवरहेड केबलिंग करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है , उक्त भूमि/ भवन/मार्ग जिस शासकीय विभाग/उपक्रम के स्वामित्व का हो , के स्थानीय प्राधिकारी की अनापत्ति प्राप्त करना ।
सार्वजनिक मार्ग , सार्वजनिक सुविधा हेतु आरक्षित भूमि , स्कूल/कॉलेज , अस्पताल , संवेदनशील भवनों , एतिहासिक भवनों एवं ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थल जोकि लोक सुरक्षा एवं जनसुविधा से संबंधित हों , से पृथक किन्तु उससे 100 मीटर की परिधि में स्थल का चिन्हांकन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जीबीएम/ जीबीटी/आरटीटी/ बीटीएस स्थापित करने के विषय में संबंधित जिला कार्यालय प्रमुख तथा जिला पुलिस से अनापत्ति प्राप्त करना।
iv. समय -सीमा में अपना प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करना। 909
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
5.8 प्राधिकृत अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि सक्षम प्राधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सभी प्रकार की अपेक्षाएँ नियमानुसार पूरी हो गई हैं तो वह आवेदन हेतु निर्धारित अनुज्ञा शुल्क, अनुज्ञा नवीनीकरण शुल्क एवं प्रशमन शुल्क जमा करने के लिए सेवा प्रदाता कम्पनी को निर्देशित करेगा तथा विहित प्रारूप में अनुज्ञप्ति जारी करेगा। प्राप्त अनुज्ञा शुल्क नियमानुसार राज्य के करेत्तर राजस्व के रूप में राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाएगा ।
5.9 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा हेतु प्राप्त प्रत्येक आवेदन, आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 60 दिन के भीतर निराकरण किया जाना अनिवार्य होगा जिसमें प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कंडिका- 5.7 के अंतर्गत की जानेवाली कार्यवाहियाँ भी शामिल होंगी। ऐसा करने में असफल रहने पर सेवा प्रदाता कम्पनी का संबंधित आवेदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया माना जावेगा। 5.10 सेवा प्रदाता कम्पनी को अनुज्ञा 5 वर्ष के लिए दी जावेगी और उसका नवीनीकरण प्रत्येक 5 वर्ष में कराना अनिवार्य होगा। यह अनुज्ञा दूरसंचार विभाग , भारत सरकार द्वारा सेवा प्रदाता कम्पनी को 4जी/ ब्राडबैण्ड वायरलेस एक्सेस प्रदत्त अनुज्ञप्ति की वैध कालावधि तक वैध रहेगी। 5.11 अनुज्ञप्ति की दरें निम्नानुसार होंगी और राज्य के राजस्व की यह राशि सक्षम प्राधिकारी को डिमांड ड्राफ्ट अथवा सीधे चालान के माध्यम से अथवा Cyber Treasury के माध्यम से जमा ऑनलाईन राज्य के कोष में जमा की जा सकेगी: -
क्षेत्र
क्र.
प्रशमन शुल्क
अनुज्ञा शुल्क
अनुज्ञा नवीनीकरण शुल्क
1)
रु. 5000/- रु. 1000/-
महानगर क्षेत्र ( इन्दौर , भोपाल , जबलपुर एवं ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र)
अनुज्ञा शुल्क का दुगना
2)
रु. 800/-
रु. 4000/-
अन्य नगर पालिक निगम क्षेत्र
3)
रु. 3000/- रु. 600/-
नगर पालिका परिषद क्षेत्र
4)
रु . 2000/- रु. 400/-
नगर परिषद
5)
रू. 200/-
रु. 1000/-
ग्रामीण क्षेत्र
5.12 ( i ) विद्यमान अनुज्ञा का अवसान होने के पूर्व दो मास की कालावधि के भीतर समस्त अपेक्षित जानकारियों तथा जमा की गई नवीनीकरण शुल्क की पावती के साथ सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा । सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन के परीक्षण पश्चात 30 दिन के भीतर नवीनीकरण अनुज्ञा जारी की जावेगी । ऐसा करने में असफल रहने पर सेवा प्रदाता कम्पनी का संबंधित आवेदन सक्षम प्राधिकारी 910
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
[ भाग 1 द्वारा स्वीकार किया गया माना जावेगा । विद्यमान अनुज्ञा का अवसान होने के पूर्व दो मास की कालावधि के भीतर सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा अनुज्ञा नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत न करने पर कंडिका 5.11 के अनुसार नवीनीकरण पर प्रशमन शुल्क भी देय होगा। (ii) सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा अनुज्ञा शुल्क निर्धारित समय पर जमा न करने अथवा अनुज्ञा की किसी शर्त का उल्लंघन करने की स्थिति मे कंडिका 5.11 के अनुसार प्रशमन शुल्क भी देय होगा ।
5.13 सक्षम प्राधिकारी को इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्थापित ऐसी समस्त संरचनाओं को जो लोक हित, लोक स्वास्थ्य, पर्यावरण , सुरक्षा आदि को दृष्टिगत रखते हुए असुरक्षित पाये जाये अथवा जो निर्धारित प्रक्रिया का उलंघन कर स्थापित किये गये हों को , हटाने की शक्ति होगी। ऐसी संरचना हटाने से पूर्व आवेदक को 90 दिन की सूचना जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा ।
5.14 जीबीएम/जीबीटी/ आरटीटी/ बीटीएस की स्थापना एक अस्थाई संरचना के रूप में मानी जावेगी और इसे प्रदेश में संचार सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु जनसुविधा के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा ।
5.15 चूँकि जीबीएम/जीबीटी/ आरटीटी/ बीटीएस की स्थापना हेतु भूमि लीज पर नहीं दी जा कर केवल भूमि के उपयोग की अनुज्ञप्ति प्रदान की जाना है , अतः इस प्रयोजन के लिए भूमि का व्यपवर्तन अपेक्षित नहीं होगा ।
5.16 अनुज्ञा प्राप्ति की सामान्य शर्तें निम्नानुसार होंगी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित की जायेंगी: -
6. जीबीएम/जीबीटी/आरटीटी/ बीटीएस की स्थापना के संबंध में सामान्य शर्तें : -
जीबीएम अर्थात ग्राउन्ड बेस्ड मास्ट वस्तुतः टॉवर का एक आधुनिक प्रकार है जिसकी स्थापना के लिए अधिकतम 3 मीटर x 3 मीटर भूमि की आवश्यकता होती है जोकि सामान्य टॉवर हेतु आवश्यक भूमि से काफी कम है। इसमें बैटरी चार्ज करने हेतु सौर्य ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है जिससे ईंधन की खपत एवं प्रदूषण न्यूनतम हो जाता है । इसी प्रकार वायरलेस/ वाईस कनेक्टिविटी के लिए रूफ टॉप टॉवर तथा ग्राउन्ड बेस्ड टॉवर का प्रयोग किया जाता है ।
6.1 प्रत्येक जीबीएम/ जीबीटी/आरटीटी/ बीटीएस की स्थापना के लिये पृथक- पृथक आवेदन किया जायेगा। 6.2 अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात सेवा प्रदाता कम्पनी को स्थानीय निकाय से जीबीएम स्थापित करने की औपचारिक अनुमति प्राप्त करनी होगी । भवन अनुज्ञा स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान की जायेगी।
6.3 सेवा प्रदाता कम्पनी को प्रदान की गई अनुज्ञा हस्तांतरणीय नहीं होगी ।
6.4 ऐसे स्थलों जहाँ यातायात एवं दृष्टतया में बाधा अथवा व्यवधान उत्पन्न हो, वहाँ जीबीएम/जीबीटी/आरटीटी/बीटीएस स्थापना की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी।
6.5 आवश्यकता पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी के निर्देश पर मास्ट के स्थल में परिवर्तन करने का समस्त व्यय भार सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा वहन किया जावेगा और इसके लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी । 911
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
6.6 जीबीएम/जीबीटी/ आरटीटी/बीटीएस की मरम्मत हेतु यदि खुदाई की जाती है तो सेवा प्रदाता कम्पनी को इसकी पूर्व सूचना सक्षम प्राधिकारी को देनी होगी तथा मरम्मत के पश्चात स्थल को मूल स्थिति में लाना सेवा प्रदाता कम्पनी का उत्तरदायित्व होगा।
6.7 जीबीएम की स्थापना हेतु अधिकतम 3 मीटर x 3 मीटर भूमि पर स्थल की उपलब्धता के आधार पर अनुज्ञप्ति जारी की जावेगी । 2 मास्ट के मध्य की दूरी लाईन ऑफ साईट में 200 मीटर से कम नहीं होगी ।
6.8 मास्ट की ऊंचाई सामान्यतः अधिकतम 20 मीटर होगी इससे अधिक ऊंचाई होने पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र करना भी अपेक्षित होगा। विमानन संचालनालय अथवा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की भूमि पर विमानपत्तन प्राधिकरण की सहमति के बिना टॉवर स्थापित नहीं किया जा सकेगा ।
6.9 जीबीएम/जीबीटी/आरटीटी/ बीटीएस की स्थापना , मरम्मत या संबंधित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय जन- धन सुरक्षा हेतु समस्त उपाय कम्पनी द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे । किसी भी प्रकार की दुर्घटना या क्षति होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता कम्पनी की होगी । 6.10 सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा जीबीएम/ जीबीटी/ आरटीटी/बीटीएस पर किसी प्रकार का शासकीय/निजी विज्ञापन संबंधित स्थानीय निकाय की लिखित अनुमति के बिना प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा । 6.11 सेवा प्रदाता कम्पनी को जीबीएम/जीबीटी/ आरटीटी/ बीटीएस स्थापना करने पर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा विहित मापदण्डों के अनुरूप वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के स्तर को बनाया रखना आवश्यक होगा। साथ ही अनुज्ञप्ति धारी सेवा प्रदाता कम्पनी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत विकिरण उत्सर्जन मानकों का कड़ाई से पालन करे । कम्पनी सहज दृष्य स्थान पर सुरक्षा एवं विकिरण से संबंधित निर्देशों को सरल भाषा में बोर्ड के रूप में लगाये ।
6.12 भारत सरकार द्वारा वर्तमान में बीटीएस ( Base Transceiver Station) से विकिरण की निम्न सीमा निर्धारित की गई है:-
ऊर्जा घनत्व सीमा
आवृत्ति
(मेगा हर्ट्स)
(Power Density Limit) 900
0.45 वॉट प्रतिवर्ग मी.
1800
0.9 वॉट प्रतिवर्ग मी.
2100 तथा अधिक
7 वॉट प्रतिवर्ग मी.
सेवा प्रदाता कम्पनी को उपरोक्त विकिरण सीमा का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा । 6.13 कम्पनी द्वारा स्थापित जीबीएम/ जीबीटी/आरटीटी/बीटीएस का उपयोग अनुज्ञप्ति अवधि तक निम्न शासकीय कार्यों में निःशुल्क किया जा सकेगा : -
i) . स्थानीय निकाय द्वारा मार्ग में प्रकाश की व्यवस्था के लिए । 912
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
[ भाग 1 ii ). गृह (पुलिस) विभाग की अनुमति से मास्ट पर सिक्योरिटी सर्विलेन्स कैमरा स्थापित करने एवं उसे पुलिस नियंत्रण कक्ष से जोड़ने की व्यवस्था के लिए।
iii) . स्थानीय निकाय को न्यूनतम 2mbps की कनेक्टिविटी ।
iv) . शासकीय लोक हित के विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए ।
6.14 लोक हित , जनसुविधा , सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए जीबीएम/ जीबीटी/ आरटीटी/ बीटीएस की स्थापना स्कूल/कॉलेज परिसर , पार्क , अस्पताल परिसर एवं जेल परिसर में करने की अनुमति नहीं होगी ।
6.15 यदि जीबीएम/ जीबीटी/आरटीटी/ बीटीएस की स्थापना हेतु सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक सुविधा हेतु आरक्षित भूमि, स्कूल/ कॉलेज , अस्पताल , संवेदनशील भवनों , एतिहासिक भवनों एवं ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थल जोकि लोक सुरक्षा एवं जनसुविधा से संबंधित स्थानों से पृथक किन्तु उससे 100 मीटर की परिधि में स्थल का चिन्हांकन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अनुज्ञा जारी करने से पूर्व संबंधित कार्यालय प्रमुख तथा पुलिस से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । ऐसे स्थल पर कम्पनियों को अयोसंरचना सहभागिता ( शेयर ) करना भी अनिवार्य होगा ताकि मास्ट/टॉवर की संख्या लोक हित में सीमित रहे ।
6.16 यदि एक ही जिले में एक से अधिक सेवा प्रदाता कम्पनियों कार्य कर रही हैं और जीबीएम/जीबीटी/आरटीटी / बीटीएस स्थापना के लिए किसी एक स्थान का चिन्हांकन एक से अधिक सेवा प्रदाता कम्पनियों द्वारा किया गया हो तो ऐसी स्थिति में विकिरण उत्सर्जन की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे स्थान पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक ही मास्ट लगाये जाने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
6.17 सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा जिले में कुल स्थापित जीबीएम/जीबीटी/ आरटीटी/ बीटीएस के न्यूनतम 20 प्रतिशत का प्रतिवर्ष स्वयं के व्यय पर स्वतंत्र तकनीकी ऐजेन्सी के माध्यम से परीक्षण कराया जाकर प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । इसके अतिरिक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय -समय पर सामान्य निरीक्षण हेतु स्थानीय अधिकारियों को प्राधिकृत किया जा सकेगा ।
6.18 यदि जीबीएम/जीबीटी/आरटीटी/ बीटीएस किसी भी विद्युत लाईन के निकट स्थापित किया जाना हो तो सेवा प्रदाता कम्पनी को भारतीय विद्युत नियम , 1956 तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय ) विनियम 2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम दूरी के मापदण्डों का पालन करना होगा।
6.19 प्रत्येक जीबीएम/ जीबीटी/आरटीटी/ बीटीएस के शीर्ष पर एक लाल बत्ती/ सिगनल तथा एक तड़ित चालक अनिवार्य रूप से लगाया जायेगा। साथ ही स्थल पर अग्निशमन उपकरणों के समुचित प्रबंध सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा अनिवार्य रूप से किये जायेंगे ।
6.20 जीबीएम /जीबीटी / आरटीटी / बीटीएस की डिजाईन का अनुमोदन संरचना इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र चैन्नई अथवा किसी शासकीय प्रौद्योगिकी संस्थान से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा । 6.21 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियेशन , वायरलेस फ्रिकवेन्सी अलोकेशन , एक्सेस सर्विस लायसेन्स आदि तकनीकी विषयों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय- समय पर जारी की गई गाईड लाईन 913
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
लागू होंगी तथा इस विषय में आवश्कता होने पर राज्य सरकार , प्रदेश में भारत सरकार द्वारा स्थापित क्षेत्रिय इकाई ( TERM Cell ) से समन्वय स्थापित कर सलाह ले सकेंगी । 7. ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के संबंध में सामान्य शर्तें :-
7.1 ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए माईक्रो ट्रेंचिंग पद्धति का उपयोग कर इस कार्य में हॉरिजोन्टल डायरेक्ट ड्रिलिंग तकनीक का उपयोग किया जायेगा जिसमें भूमि की सतह के क्रिया कलापों में उत्पन्न होने वाला अवरोध न्यूनतम होगा तथा कार्य अत्यंत कम समय में पूरा किया जाकर भूमि को 72 घंटे के भीतर मूल स्थिति में सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा लाया जा सकेगा। 7.2 माइक्रो ट्रेंचिंग के लिए अनुज्ञप्ति धारी द्वारा उस शासकीय विभाग , निगम , मण्डल , स्थानीय निकाय अथवा किसी शासकीय उपक्रम या विकास प्राधिकरण के समक्ष अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा जिसके स्वामित्व की भूमि/ मार्ग पर माइक्रो ट्रेंचिंग की जानी है । संबंधित निकाय द्वारा अनुज्ञप्ति धारी को समुचित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जायेगी। केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के लिए प्रदत्त अनुमति मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम-2012 के उप बंधों को किसी भी रूप में अतिक्रमण नहीं करेगी ।
7.3 माइक्रो ट्रेंचिंग करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अनुज्ञप्ति धारी का होगा। यह कार्य अत्याधुनिक मशीनों द्वारा किया जायेगा । कम्पनी द्वारा कार्य समाप्ति पर की गई कटिंग की गुणवत्ता परख पुर्नस्थापना कार्य पूर्ण होने के अधिकतम 72 घंटे में निकाय की संतुष्टि एवं विशिष्टताओं के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी । नियत अवधि में उचित गुणवत्ता का कार्य न होने पर संबंधित निकाय पुर्नस्थापन व्यय दंड सहित वसूल करेगा और इस प्रकार कम्पनी के व्यय पर पुर्नस्थापन कार्य करायेगा।
7.4 ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए 2 मीटर x 2 मीटर आकार का अधिकतम 1.5 मीटर गहराई का गड्डा 100 मीटर की दूरी पर खोदा जायेगा । खोदे गये गड्डे को चारों ओर से बेरीगेटिंग एवं चेतावनी बोर्ड लगाकर सुरक्षित किया जायेगा ताकि किसी प्रकार की जन हानि न हो ।
7.5 ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने , मरम्मत या संबंधित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय जन- धन सुरक्षा हेतु समस्त उपाय कम्पनी द्वारा सुनिश्चित किये जायेंगे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना या क्षति होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता कम्पनी की होगी।
7.6 शासकीय कर्मचारियों के द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के समय केबल को पहुॅची क्षति के लिए शासन को उत्तरदायी नहीं माना जायेगा।
7.7 भूमिगत केबल बिछाते समय अन्य भूमिगत सेवाओं एवं सुविधाओं को यदि कोई क्षति पहुँचती है तो इसके लिए संबंधित सेवा प्रदाता कम्पनी उत्तरदायी होगी और सुधार का सम्पूर्ण व्यय उक्त कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा।
8. ओवरहेड केबलिंग के संबंध में सामान्य शर्तें :-
ऑप्टिकल फाइबर की अंतिम छोर तक अर्थात घरों तक कनेक्टिविटी के लिए ओवरहेड केबलिंग की आवश्यकता पड़ती है इस कार्य के लिए आवश्यकतानुसार ओवरहेड वायर्स लगाने हेतु 914
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
[ भाग 1 अधिकतम 1 मीटर x 1 मीटर स्थान की आवश्यकता होगी। अनुज्ञप्तिधारी को इस कार्य के लिए बिजली के खम्बों एवं अन्य खम्बों का उपयोग करने की अनुमति संबंधित विद्युत वितरण कम्पनी के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात् प्रदान की जायेगी । 9. निजी भूमि पर अधोसंरचना स्थापना के संबंध में सामान्य शर्ते : -
आवेदक कम्पनी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को आवेदन में वर्णित जानकारियों के अतिरिक्त निजी भूमि के भूमि/ भवन के स्वामी की लिखित सहमति , कम्पनी एवं भूमि स्वामी के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन की प्रति , सम्पत्ति के स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज , सम्पत्ति पर भवन अनुज्ञा दस्तावेज , भवन संरचना के बारे में सक्षम इंजीनियर/वास्तुविद से मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के अनुसार सुरक्षा प्रमाण -पत्र तथा निर्धारित प्रारूप -3 में क्षतिपूर्ति शपथ- पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. अन्य बिन्दु:
10.1 इस नीति के तहत निर्मित की जानेवाली प्रत्येक संरचना की स्थापना के लिए अनुज्ञप्ति धारी कम्पनी को स्थानीय निकाय द्वारा अधिरोपित धरोहर राशि , किराया, शुल्क, कर आदि का भुगतान संबंधित निकाय को करना होगा। इसके पश्चात ही निकाय द्वारा अनुमति पत्र जारी किया जायेगा।
10.2 सक्षम प्राधिकारी जिले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेंगे ।
10.3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा प्रदाता कम्पनियों को अधोसंरचना विकास के कार्य में सुविधा प्रदान करने तथा आ रही समस्याओं एवं प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों की मासिक समन्वय बैठक का आयोजन किया जायेगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राज्य स्तर पर प्राप्त शिकायतों का समय -सीमा में निराकरण किया जायेगा।
10.4 राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से टेलीकॉम टॉवर्स के संबंध में जनजागरूकता कार्यक्रम जन सहभागिता के साथ आयोजित किये जायेंगे ।
10.5 कम्पनी एवं स्थानीय विभाग के मध्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय उभय पक्षों के लिए अंतिम एवं बंधनकारी होगा । इसी प्रकार सक्षम प्राधिकारी एवं कम्पनी के मध्य विवाद की स्थिति में शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
10.6 भविष्य में इस प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार संशोधन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सूचना प्रौद्योगिकी की साधिकार समिति के अनुमोदन पश्चात किये जा सकेंगे।
10.7 यह नीति आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी। 915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
प्ररूप - 1
4 जी ब्राडबैंड वायर लाईन एवं वायरलैस एक्सेस सर्विसेस प्रदाय करने की अनुज्ञप्ति/ नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र
( प्रत्येक जीबीएम/ जीबीटी/आरटीटी /बीटीएस के लिये पृथक पृथक आवेदन किया जाना होगा) प्रति,
कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी
जिला
मैं/हम मेसर्स के अधिकृत प्रतिनिधि हैं और मोबाइल फोन टावर लगाने के लिए अनुज्ञा प्रदान किये जाने के लिए निम्नलिखित जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं : - 1. आवेदक का पूरा नाम , पता और स्थानीय प्रतिनिधि का संपर्क नम्बरः
2. भू- खण्ड/ भवन के स्वामी का नाम , पता और सहमति पत्र तथा अनुबंध की प्रतिः
3. भवन जीबीएम/ जीबीटी/ आरटीटी/ बीटीएस के लिए सुरक्षा एवं विकिरण प्रमाण-पत्र ..
4. प्रस्तावित स्थल/ भवन का नाम तथा पता
5. आवेदक के सेवा प्रदाता के रूप में भारत सरकार द्वारा पंजीयन संबंधी ब्यौरेः
6. प्रस्तावित जीबीएम/जीबीटी/आरटीटी/बीटीएस के पास उच्चदाब/निम्नदाब/ओव्हरहेड लाइनों के ब्यौरेः ....
7. जीबीएम/जीबीटी/आरटीटी/बीटीएस के साथ संस्थापित किए जाने वाले जनरेटर तथा अन्य सहायक उपकरणों के ब्यौरे : ......
8. आवेदन के साथ परिशिष्ट-1 अनुसार लगाए जाने वाले संलग्नकों और भवन अनुज्ञा के ब्यौरेः 9. अनुज्ञा के लिए संदत्त किए गए शुल्क के ब्यौरे :
10. आवेदन प्रस्तुत करते समय प्रचलित नियमों/विनियमों के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी
11. अन्य संलग्न दस्तावेजः .
मैंने /हमने नियमों को अच्छी तरह / पूर्णरूप से पढ़कर समझ लिया है एवं उनका पालन करने के लिए बाध्य है. मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी मेरे /हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है.
स्थानः
तारीखः
आवेदक अथवा प्रतिनिधि का नाम
पदनाम , सील व हस्ताक्षर 916
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
[ भाग 1
प्ररूप - 2
अनुज्ञा प्रमाण- पत्र
दिनांक
अनुज्ञा क्रमांक
नियम
के अंतर्गत मेसर्स को निम्नलिखित स्थान पर और शर्तों के साथ मोबाईल टावर लगाने के लिए अनुज्ञा प्रदान की जाती है:
1. जीबीएम/ जीबीटी/ आरटीटी/ बीटीएस का स्थान
2. अनुज्ञा के लिए नियम और शर्तें
यह अनुज्ञा केवल चाहे गये भौतिक निर्माण के लिये है और इस शर्त के अधीन है कि विधि द्वारा स्थापित अन्य सभी स्वीकृतियां/ अनुज्ञा प्राप्त करने के उपरांत ही आवेदक द्वारा अनुज्ञप्त निर्माण किया जायेगा.
सक्षम प्राधिकारी की मुद्रा व हस्ताक्षर
प्ररूप - 3
( 100 रूपए मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित किया जाए. ) मेसर्स
मैं,. श्री/श्रीमती/मेसर्स .आत्मज निवासी की ओर से यह घोषित करता हूं कि मैंने की भूमि/ भवन पर , जो कि खसरा नम्बर पर स्थित है , जीबीएम/ जीबीटी/आरटीटी/ बीटीएस लगाने/ निर्मित करने के लिए कलेक्टर एवं सक्षम अधिकारी जिला क्रमांक एवं दिनांक है । से अनुज्ञा प्राप्त कर ली है जिसका मैं किसी सिविल/आपराधिक प्रकरण की दशा में यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मोबाईल जीबीएम/ जीबीटी/ आरटीटी/ बीटीएस लगाने की अनुज्ञा देने में सक्षम प्राधिकारी एवं अन्य कोई भी शासकीय निकाय किसी भी रूप में उत्तदायी नहीं होंगे और प्राकृतिक आपदा/अन्य घटनाओं/ आकस्मिक क्षतियों/ अग्निकाण्ड/ हानि अथवा टूटफूट होने की दशा में कंपनी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगी .
मैं यह भी प्रतिज्ञा करता हूं कि टेलीकाम कंपनी उपरोक्त उपबंधों और नियमों/ इन नियमों में अधिकथित शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होगी .
मुद्रा सहित आवेदक / अधिकृत
प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
कंपनी/फर्म का नाम 917
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
4 जी ब्राडबैंड वायर लाईन एवं वायरलैस एक्सेस सर्विसेस प्रदाय करने की अनुज्ञप्ति/ नवीनीकरण के लिये सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः संलग्न किये जानेवाले दस्तावेजों की सूची: - (भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01 अगस्त , 2013 क अनुसार)
i . Copy of relevant license/ Infrastructure Provider Registration Certificate from Department of Telecommunications .
ii . Data Sheet
a) Name of Service/Infrastructure Provider
Location
b)
c) Tower Reference:
i) Height , ii ) Weight , iii) Ground/ Roof Top , iv) Pole/Wall , Mounted , v) Number of antennae .
Copy of SACFA clearance /copy of SACFA application for the said location submitted to WPC wing of DoT with registration number as WPC acknowledgement along with undertaking that in case of any objection/ rejection , TSPs /IPs will take corrective actions / remove the tower .
iv. Copy of structural stability certificate for ground based tower. In case of roof top BTS towers , structural stability certificate for the Structural stability certificate for the building and tower based on written approvals of any authorized Structural Engineer of state / local bodies /Central Building Research Institute ( CBRI ) , Roorkee / IIT/NIT or any other agency authorized by local body .
V. Copy of type test certificate issued by Automotive Research Association of India (ARAI ) to the manufacturers of the Diesel Generator ( DG ) Sets .
vi . Copy of clearance from File Safety Department only in case for high rise buildings where Fire Clearance is mandatory.
vii. For forest protected area , the copy of clearance from State Environment & Forest Department , if applicable.
viii . The local bodies may also seek submission of the copy of No Objection Certificate (NOC) from Building Owner/entities having roof top rights or roof top tenants in case of roof based tower/land owner in case of ground base tower , as the case may be . As per their rules in force , State Governments , at their discretion , may seek fresh NOC at the time of renewal of site ( tenancy) contract for mobile tower.
ix. Acknowledgement receipt issued by TERM Cells ( DoT) of the self- certificate submitted by Telecom Service Provider/ Infrastructure Provider in respect of mobile tower/BTS (ground based/ roof top / Pole/wall mounted ) in the format as prescribed by TEC , DoT, establishing/certifying that all General Public areas around the tower will be within safe EMR exposure limit as per peak traffic measurement after the antennae starts radiating.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, अवर सचिव.
918
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
[ भाग 1
भोपाल दिनांक 21 फरवरी 2014
क्र.एफ- 3-1-2013 / छप्पन भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश शासन की 4 जी ब्राडबैंड वायर लाईन एवं वायरलैस एक्सेस सर्विसेस प्रदाय करने की विनियामक प्रक्रिया का निर्धारण करने संबंधी नीति 2013 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश क्र.एफ- 3-1-2013 / छप्पन दिनांक 18 सितम्बर 2013 द्वारा जारी आदेश का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार कोचर, उप सचिव.
1. Introduction :
As an effective tool of Information Technology , Telecommunication is not only a source of socio- economic development , but also the quickest way for developing countries to come at more equal footing with developed countries . One of the targets enunciated by the United Nations Millennium Development Goal is to provide benefits of information and communication technologies to the citizens through public- private partnership . That is why in view of rapidly increasing use of mobile services in inclusive growth of the nation and the state , significant contribution of telecommunications in gross domestic product , usage of cellular/broadband services in rural and urban areas and the E- governance and M- governance , expansion of telecommunications infrastructure in accordance with latest technologies is an essential requirement . Telecom and telecommunications infrastructure has been recognized as a basic infrastructure by Government of India . Madhya Pradesh is also not untouched by the mobile revolution . In Madhya Pradesh , a leading state in digital inclusion and IT and e -governance based services , under the state government's vision - 2018 for the development of knowledge -based society and economy , establishment of strong , safe , high quality and uninterrupted telecom infrastructure is in progress in cooperation with the private sector to far- flung areas . Subsequently , this policy is being determined to regulate the process of establishing wire line / wireless broadband spectrum to provide 4G broadband wire line /wireless access services by telecom companies legally authorized and licensed by Government of India in this regard .
2. Objectives:
2.1 . To ensure planned growth and expansion of secure , uninterrupted , cost- effective , convenient, and affordable high - quality telecommunications services and infrastructure anytime and anywhere in Madhya Pradesh
2.2 . To increase tele - density in rural and urban areas in the state to provide uniform access to the e- governance and m- governance services to each citizen thereby empowering the citizens leading to minimization of the digital divide .
2.3. To provide services to citizens and organizations seeking affordable , reliable , high speed and demand -based broadband services (Broadband on Demand) .
2.4. To provide license for institutional development of telecommunications infrastructure and establish simple , transparent , fair , friendly and quick processes for the same .
2.5 . To establish broadband integrated eco - system for empowerment and all encompassing growth in the IT and telecom sector .
2.6 . To develop a common platform for P2P (Person to Person) P2M (Person of the Machine ) and M2M (Machine to Machine) Mobile Communication.
919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
3. Determination of process through policy
3.1. The determination of this process has been done in accordance with the provisions of "ADVISORY GUIDELINES FOR STATE GOVERNMENTS FOR ISSUE OF CLEARANCE FOR INSTALLATION OF MOBILE TOWERS " of Department of Telecommunications , Government of India dated 1st August, 2013 , Madhya Pradesh Municipal (temporary tower installation / Infrastructure for Mobile phone Services ) Rules , 2012 and Madhya Pradesh Underground pipeline , cable and such (acquisition of land user rights) Act 2012 .
4. General Definitions :
4.1. Broadband connectivity:
An uninterrupted wired / wireless data connection of minimum 512 Kbps (2 Mbps from 1st January , 2015) download support that enables internet and other interactive services will be called broadband connectivity.
4.2 Applicant means :
Any institution or company in the state licensed by Department of Telecommunications , Government of India to provide 4G broadband wire line / wireless access spectrum services and who under this provision wants to establish temporary Telecom Infrastructure within the boundaries of a local body of the state .
4.3 Under the Telecom Infrastructure , Towers refer to :
Tower means infrastructure being established/built to establish/ secure cell phone telecommunications systems , such built infrastructure , and necessary equipments . The types of Towers are:
i). Steel lattice structure .
i). Tubular steel structure .
i). Fibre glass towers .
i) . Reinforced concert .
i) . Ground Based Tower (GBT)
i) . RoofTop Towers ( RTT)
i) . Ground Based Mast (GBM)
i) . Base Transceiver Station ( BTS )
4.4. In this Policy to provide 4G broadband wire line / fixed wireless access service , the procedure is laid down only for licensing Base Transceiver Station ( hereinafter referred BTS ) , Ground-Based Mast( hereinafter referred as GBM ) , Roof Top Towers (hereinafter referred as RTT) and Ground Based Towers (hereinafter referred as GBT) .
920
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[ भाग 1 4.5 . Competent Authority: The competent authority means the District Collector .
4.6 . The Authorized Authority : Authorized for this work and appointed by competent authority .
4.7. In notification issued by the Government of India Gazette No. 81 , dated March 28 , 2012 , Telecom Towers have been given the status of infrastructure . Hence within the limits of the resources of the state government service provider companies will be eligible to receive facilities in this area like other infrastructure related industries .
5. Procedures to provide license for 4G broadband wire line / wireless access service .
5.1. To provide 4G broadband wire line / wireless access service authorized service provider should provide a detailed work -plan to the competent authority (District Collector of the concerned district ) . In this Action Plan details of establishing wire line and wireless infrastructure on private and government land and description of the proposed work sites will be attached with the map . In addition, the Company documents mentioned in Annexure - 1 shall be compulsorily submitted to the competent authority.
5.2. Within 7 days of submission of the action plan the service provider shall be invited by the competent authority to give a presentation on its plan of action . At the time of presentation District Superintendent of Police , Municipal Commissioner / Chief Municipal Officer, Chief Executive Officer of Zila Panchayat , Superintending Engineer of Department of Energy , PWD Executive Engineer, Deputy Director , Town and Country Planning , District e -governance Manager and such other officers the competent authority deems fit shall be present .
5.3 Optical fibre cabling by service provider and the establishment of GBM/ GBT/RTT/BTS can be done on private land or buildings and government land or building . Subject to the usual conditions listed in clause.5.19 the service provider will be responsible for establishing infrastructure on private land and shall inform the competent authority of such installations from time to time.
5.4. For the government land and buildings or roads , which government department , corporation , board, local body or a government undertaking or Development Authority owns the service provider would be required to obtain a license for optical fibre cabling or installing GBM /GBT/RTT/BTS from the competent authority in the format prescribed in form-2.
5.5. To get permission to install GBM/GBT/RTT / BTS or for optical fibre cabling , the application in the prescribed form -1 will be presented to the District Collector by the service provider .
5.6. Upon receipt of the application in the prescribed format, the competent authority shall send it below mentioned officers as per their jurisdiction to examine it , obtaining NOCs and send report .
In urban areas
In case of municipal corporation the municipal commissioner and in case of municipal council chiefmunicipal officer
In rural areas
Sub-Divisional Officer ( revenue) 921
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भाग 1 ]
5.7 . Authorized officer has the following responsibilities :
I. General and technical examination of the application and attached documents .
II . To obtain NOC from local authority for the government land/building/ road for which application has been submitted for establishing GBM /GBT/RTT/BTS or optical fibre cabling or overhead cabling.
i). To obtain a No objection certificate from the Collector and district police in case the applicant intends to establish a GBM / GBT / RTT/ BTS within a distance of 100 Mts from Public road , land reserved for public facility , School/college , Hospital , sensitive buildings , historic buildings and other public Sites which relate to public safety and public convenience .
i) . All reports to be forwarded to the competent authority within the time limit .
5.8 If the competent authority feels that the application forwarded by the forwarding officer is complete in all respects then he will direct the service provider company to pay license fees , license renewal fees and Mitigation Fees etc and Will issue a license in the prescribed format and the same will be deposited as a non tax revenue in the state's Consolidated Fund.
5.9 The competent authority will dispose all the applications within 60 days of the receipt of the application which includes all actions and time taken by the forwarding officer under section 5.7 of the policy. In case the forwarding officer fails to do so the application of the service provider company will be deemed to be accepted by the competent authority .
5.10 The service provider company will be granted license for 5 years and has to be compulsorily renewed every 5 years . This licence will be valid only for the period for which DoT Gol has granted licence for the 4G /broadband wireless access .
5.11 The under mentioned Licence fees can be deposited to the competent authority through demand draft or Challan or on line directly through Cyber Treasury .
S. No.
License Fees
Mitigation Fee Region
License renewal fees
Rs . 1000/-
1.
Rs. 5000/-
Double of License Fees Metropolitan Area (Indore , Bhopal , Jabalpur & Gwalior Municipal Corporation Area )
Rs . 800/-
2.
Rs . 4000/-
OtherMunicipal Corporation Area
Rs. 600/-
Rs . 3000/-
3. Municipal Council area
Rs. 2000/-
Rs . 400/-
4. CityCouncil
5. Rural area
Rs . 1000/-
Rs . 200/-
5.12 ( i) Two months before the expiry of the existing license service provider company will submit an application to the competent authority for renewal along with all relevant documents with the required information and the receipt of renewal fee . Within 30 days of submission of the application the competent authority will examine the application and issue a renewal license . Failure to do so within 30 days will constitute acceptance by the competent authority . If the service provider company fails to submit the renewal application 2 months before the expiry period then as per clause 5.11 company will have to pay the Mitigation Fee on renewal also .
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[ भाग 1 (ii) If the service provider company fails to deposit the licence fees in the stipulated time or fails to comply with any of the conditions then as per clause 5.11 he is liable to pay the Mitigation Fee also .
5.13 he competent authority is empowered to remove any encroachments which are established contrary to laid down procedure or are unsafe with respect to public health, public interest/ safety , environment , security etc. A prior intimation of 90 days will be given to the applicant to submit his reply/ version before such an action is taken .
5.14 Establishing a GBM / GBT / RTT/ BTS will be considered a temporary structure and will be classified as a public facility with an aim to strengthen the communication services in the state
5.15 Since for the establishment of GBM / GBT / RTT / BTS no land can be given on lease and only the licence is granted for the land use hence the diversion of land would not be required for this purpose .
5.16 For obtaining the license following general conditions would be imposed by the competent authority: -
6 General Conditions for establishing GBM/GBT / RTT /BTS
GBM (ground based Mast) is new type of tower which requires only 3M X 3 M of ground space as compared to the normal towers . Solar panels are used for battery charging because of which fuel consumption in less and pollution is minimised . In the same manner for wireless /voice connectivity the roof top towers are used .
6.1 For establishing each GBM / GBT / RTT/ BTS a separate application will be submitted.
6.2 After obtaining the license the service provider company will have to take a formal approval from the local body which will be issued by the building permission section of the localbody .
6.3 The license granted to the service provider company shall not be transferable .
6.4 Permission will not be granted for establishing a GBM / GBT / RTT/ BTS where it impedes / hinders the traffic or affects the line of sight while driving .
6.5 In case required on the directions of the competent authority the service provider company will have to change the location of the MAST for which the entire expense will have to be borne by the service provider company and no compensation will be admissible on this account
6.6 Competent authority will be informed prior to any digging/ excavation undertaken by the service provider company for repair of GBM/ GBT/RTT/BTS . It shall also be the sole responsibility of the service provider company to bring back the affected area to its original state .
923
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भाग 1 ]
6.7 Forestablishment of a GBM licence will be issued for a maximum of 3m x 3m land on the basis of land availability. LoS (Line of Sight) distance between two masts shall not be less than 200 meters .
6.8 Mast height shall generally not exceed 20 meters . In case mast height is more than 20 meters it shall be expected to obtain a NOC (No Objection Certificate) from Airports Authority of India . On the land owned by the Directorate of Aviation or Airports Authority of India, the GBM/GBT/ RTT /BTS cannot be established without the permission of the respective authorities .
6.9 During the execution of establishment , repair and such other related works of GBM/GBT/RTT/BTS Company shall take all measures to ensure safety of public and property . In case of occurrence of any Accident or loss , the entire responsibility shall be of the Service Provider company.
6.10 No government/private advertisement shall be displayed on GBM/ GBT/RTT/BTS by the service provide company without seeking prior written approval of the competent local authority.
6.11 The service provider shall ensure that the GBM/GBT/RTT /BTS established by them adhere to the Madhya Pradesh Pollution Control Board prescribed criteria of air and sound pollution . Also the licensee service provider shall ensure strict adherence to radiation emission norms prescribed by the competent authority of Government of India . A board displaying directions for emission related safeguards and safety in simple and common language shall be put at an easily visible location near GBM/ GBT/RTT/BTS .
6.12 Following limits have been established for BTS radiation by Government of India:
Frequency (MHz)
Power Density Limit ( in Watts per sqmt .)
900
0.45
1800
0.9
7
2100 and higher
Above mentioned limits must be strictly obeyed by the service provider .
6.13 The GBM/GBT/RTT/BTS established by the company can be used free of cost for the below mentioned government and administrative works:
i) Forlighting arrangements of the route by local body
ii) For establishing security surveillance camera and systems and connectivity to police control room by home (police) department
Forminimum 2Mbps connectivity to local body
iv) To display official advertisements of administration in public interest .
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[ भाग 1 6.14. Keeping in mind public Interest, public facility , safety and environmental protection GBM/GBT /RTT/BTS will not be allowed to be established in the school/college campus , park, hospital premises and jail premises .
6.15 . If the GBM/ GBT/ RTT /BTS is to be established within 100m radius of a public road , land reserved for public utility , school/college , hospital , sensitive buildings , historic buildings and other public spaces it will have to get clearance before issuing the license from the concerned district officer and the police . Sharing between service provider companies in such places will be mandatory so that the mast / tower are limited in public interest .
6.16. If more than one service provider company working in the same district identify a spot for GBM/GBT/RTT/BTS installation , keeping problems of radiation emission in consideration, the competent authority may permit a single mast.
6.17. Service provider company will ensure inspection of at least 20 percent of its GBM/GBT/RTT/ BTS established in the district by an independent technical agency at its own cost every year. The report will be presented to the competent authority . In addition, the competent authority may direct routine inspections by authorized local officials from time to time .
6.18. If the GBM/ GBT /RTT /BTS needs to be installed near a power line , service provider has to abide by the Indian electrical act, 1956 and Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electric Supply) Regulations 2010 set minimum distance criteria.
6.19. On top of each GBM / GBT /RTT /BTS a red light/ signal and a lightening conductor will be installed essentially . Proper arrangements in place with fire - fighting equipment will be essentially provisioned by the service provider .
6.20 Structure of GBM/ GBT/RTT/BTS must be approved by Structural Engineering Research Centre , Chennai or such other government institute of technology.
6.21 . With regards to technical issues such as electromagnetic radiation, wireless frequency allocation , etc. guidelines issued by the Government of India from time to time will apply. Further , the state government may seek advice of TERM cell established by the Government of India .
7. General instructions for laying optical fibre :
7.1. Micro - trenching method for optical fibre cabling using the direct horizontal drilling techniques is to be used in this work so that disruption to the activities on the surface is least , time to accomplish the job is minimised and land can be brought back to original state within 72 hours by the service provider company .
7.2 . Licensee shall submit application for micro - trenching to the concerned government department , corporation, board , local body or a government authority on whose land/road micro - trenching needs to be done . The concerned body shall issue licence with proper terms and conditions . The given permission shall not encroach upon any provision of Madhya Pradesh Underground pipeline , cable and such (acquisition of land user rights ) Act 2012.
925
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भाग 1 ]
7.3 Micro trenching shall be the sole responsibility of the licensee . Latest machinery shall be deployed in this work . Company shall ensure testing of quality of the cutting after completion of micro trenching, within 72 hours of completion of restoration , as per specifications and satisfaction of local body . If quality restoration work is not executed within the prescribed time limit, the local body shall collect the restoration expense with penalty from the company and execute the restoration at company's expense .
7.4 For laying of optical fibre cables digging of 2m x 2m pits of maximum 1.5m depth at 100m distances shall be allowed . The pit shall be barricaded on all sides and warning board will be displayed to prevent any form of public loss .
7.5 Company shall take all measures to ensure safety of public and property while executing works such as laying, repairing , etc of optical fibres . Any accident or loss shall be the sole responsibility of the service provider .
7.6 Government or administration will not be held responsible for any loss to the cables in pursuance ofgovernment/ administrative duties .
7.7 While laying underground cables if any loss occurs to other underground services , the service provider shall be solely responsible for it and will bear the entire cost of its restoration .
8. General Conditions for overhead cabling : -
Overhead Cabling is required for the last leg of connectivity i.e. to connect the households . A maximum of 1m x1m space would be required for this work . Licensee will be granted the permission to use the electricity poles and pillars and such other poles and pillars after obtaining a NOC from the competent authority of the respective electricity distribution or such other company.
9. General Conditions for infrastructure development on private land : -
In addition to the information given by the applicant in the application to competent authority , it shall be mandatory for the applicant to submit written consent of the owner of the land/ building , a copy ofMoU between the applicant and the owner, documents establishing ownership , building permission on the property , security certificate of the building structure issued by competent engineer / architect in accordance with Madhya Pradesh Land Development Act -2012 and compensation affidavit in the prescribed Format -3 .
10. Other Points : -
10.1 For every structure constructed or established under this policy, licensee shall pay all amounts , rent , fee , tax , etc. levied by the local bodies . Only when all such payments have been made, permission shall be granted by the local bodies.
10.2 Competent authority may impose additional conditions depending on the situation in the district .
10.3 Competent authority will organise monthly coordination meeting of concerned departments to facilitate service providers in infrastructure development and resolve the related issues and complaints received in this regard . Department of Information Technology will resolve the complaints received at state level in a timely manner .
926
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
[ भाग 1 10.4 With the support of government of India , the state government will organise public awareness programs about telecom towers through public participation.
10.5 In case of any dispute between the company and departments , the decision of the competent authority will be final and binding on both the parties . Similarly in case of a dispute between the company and the competent authority , decision of the state government will be final and binding .
10.6 Any changes required in the policy may be brought into effect by approval of Empowered Committee of Department of Information technology headed by the chief secretary of the state .
10.7 This policy shall come into effect from the date of issuance of the order .
Format - 1
Application for license / renewal of license for providing 4- G Broadband services wire line and wireless access .
(Separate application for every GBM / GBT/RTT /BTS to be made)
To,
Collector and Competent Authority District .
and are providing below I / we are authorized representatives of M/ s mentioned information / documents to obtain license to establish mobile phone tower: -
:
1. Applicants name , address and contact numbers of regional representative
2. Land/ Building owner's name , address and copy of consent letter and MoU
3. (i) Building Security Certificate
(ii) GBM/GBT/RTT / BTS security & radiation emission certificate
4. Name and address of proposed place/ building
5. Details of Applicant's registration as service provider with Government of India 927
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भाग 1 ]
:
6. Details of HT / CT / overhead electricity lines near GBM / GBT / RTT / BTS
7. Details of generators and other support equipments being established with GBM / GBT / RTT / BTS
8. Attachments as per schedule - I and Details of Building permission
9. Details of fee paid in the process of obtaining license
10. Other information regarding prevailing rules and regulations at the time of applying
11. Other attached documents
I / we have read and completely understood the rules , regulations and policy and will be bound by them at all times . All the information furnished by me is true and correct to the best of my knowledge .
Place Date
Name , Designation and Seal of Applicant / Authorized Representative 928
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[ भाग 1
Format - 2
Certificate of License
License No.
Date
As provisioned in Rule below M/ s mentioned location: under the terms and conditions mentioned is licensed to establish mobile tower at the below 1. GBM / GBT / RTT / BTS Location
2. Terms and Conditions of license
This license is only for the desired physical construction and is valid only under the condition that any construction / development activity will be undertaken by the licensee under this license will be commenced only after obtaining all other licenses / approvals / NOCs established by law.
Signature and Seal of the Competent Authority Designation
Format - 3
(To be executed on a Non Judicial Stamps worth Rs . 100/-)
I Son of Daughter of on behalf of M/ s obtained license wide license no . authority , district Mr/Ms/ (M/S) dated resident of announce that I have from competent to establish GBM / GBT / RTT / BTS on land / building of situated at Khasra No.
In case of only civil / criminal dispute , I solemnly affirm that no competent authority or department or government body will be held responsible in the exercise of their role in providing license for establishing GBM / GBT / RTT / BTS and company shall be solely responsible in case of natural disaster / fire/ sudden loss / other such incidents and damages .
I also solemnly affirm that the telecom company is bound by and will obey all the above mentioned rules , regulations and conditions mentioned in them.
Signature & Seal of Applicant / Authorised Representative (Name of Company) 929
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भाग 1 ]
List of documents to be compulsorily attached with the application for obtaining license / renewal of license for 4 G Broadband wire line and wireless access services : - (According to Government of India Notification dated 01 August, 2013)
I. Copy of relevant license / Infrastructure Provider Registration Certificate from Department of Telecommunications .
II . Data Sheet
a. Name of Service / Infrastructure Provider
b . Location
c . Tower Reference :
i ) Height , ii ) Weight , iii) Ground / Roof Top , iv) Pole/Wall , Mounted , v) Number of antennae .
Copy of SACFA clearance / copy of SACFA application for the said location submitted to WPC , wing of DoT with registration number as WPC acknowledgement along with undertaking that in case of any objection / rejection , TSPs / IPs will take corrective action / remove the tower .
IV . Copy of structural stability certificate for ground based tower . In case of roof top BTS towers , structural stability certificate for the Structural stability certificate for the building and tower based on written approvals of any authorized Structural Engineer of state / local bodies / Central Building Research Institute ( CBRI ) , Roorkee / IIT /NIT or any other agency authorized by local body.
V. Copy of type test certificate issued by Automotive Research Association of India (ARAI ) to the manufactures of the Diesel Generator (DG) Sets .
VI . Copy of clearance from File Safely Department only in case for high rise building where Fire Clearance is mandatory .
VII . For forest protected area , the copy of clearance from State Environment & Forest Department , ifapplicable .
VIII . The local bodies may also seek submission of the copy of No Objection Certificate (NOC) from Building Owner / entities having roof top rights or roof top tenants in case of roof based tower / land owner in case of ground base tower, as the case may be . As per their rules in force , State Governments , at their discretion , may seek fresh NOC at the time of renewal of site (tenancy) contract for mobile tower .
IX. Acknowledgement receipt issued by TERM Cells (DoT) of the self- certificate submitted by Telecom Service Provider / Infrastructure Provider in respect of mobile tower / BTS (ground based / roof top / Pole / wall mounted) in the format as prescribed by TEC , DoT, establishing / certifying that all General Public areas around the tower will be within safe EMR exposure limit as per peak traffic measurement after the antennae starts radiating .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
SUDHIR KUMAR KOCHAR, Under Secy.
930
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 22 फरवरी 2014
प्रकरण क्र. 32 -अ- 82-12-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- गैरिहार
(ग ) ग्राम- बछेडाखेडा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.342 हेक्टयर.
खसरे का क्षेत्रफल भू- अर्जन खसरा विवरण
से भूखण्डों की संख्या
अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
01
0.194
87/2/2
0.148
योग .. 0.342
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की हाजीपुर, वितरक नहर एवं हाजीपुर माइनर के भू-अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बैढ़न, दिनांक 26 फरवरी 2014
प्र. क्र. 174- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील-सरई
(ग) ग्राम- पटवारी हल्का नम्बर- मझौलीपाठ 60 , रा.नि.म.-खनुआ.
(घ) ग्राम का नाम- अमरई खोह
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-2.72 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टयर में)
(1)
(2)
0.06
62/1 जु.
0.06
62/2जु.
0.06
62/3 जु.
0.06
62/4 जु.
0.60
64
0.06
65/1 जु.
0.06
65/2जु.
0.06
65/3जु.
0.06
65/4जु.
0.15
70/1
0.14
70/2
70/3
0.15
0.06
71/1/1
0.03
71/1/2
0.02
71/1/3
0.02
71/1/4
71/1/5
0.02
71/1/6
0.05
71/2
0.40
0.40
71/3
0.05
63/151/1 जु.
0.05
63/151/2जु.
0.05
63/151/3 जु.
0.05
63/151/4 जु.
योग .. 2.72
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सुलियरी कोल ब्लाक परियोजना के लिए विद्युत उत्पादन हेतु कोयला उत्खनन के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
प्र. क्र. 176 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिंगरौली
(ख) तहसील- सरई
(ग) ग्राम- पटवारी हल्का नम्बर- बजौड़ी-54, रा.नि.म.-खनुआ.
(घ) ग्राम का नाम- बजौड़ी
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-0.25 हेक्टयर.
रकबा
खसरा
नम्बर
(हेक्टयर में)
(2)
(1)
797/2/क
0.25 योग .. 0.25
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सुलियरी कोल ब्लाक परियोजना के लिए विद्युत उत्पादन हेतु कोयला उत्खनन के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 178 - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की संशोधित 1984 धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील- सरई
(ग ) ग्राम- पटवारी हल्का नम्बर- खनुआ नया टोला 47, रा.नि.म.-खनुआ.
(घ) ग्राम का नाम- खनुआ नया टोला
(ङ) लगभग क्षेत्रफल-70.38 हेक्टयर.
खसरा
नम्बर
रकबा (हेक्टयर में )
(2)
(1)
0.18
1000/1
0.40
1000/2
0.24
1000/3
0.24
1000/4
1001/1
0.44
0.12
1001/2
0.14
1002/1
0.44
1002/2
0.19
1003
0.32
1019
0.37
1024
0.51
1025
0.23
1027
1028
0.13
0.25
1029
0.05
1030
0.40
1457
0.04
1458
0.58
1459
1460/1
0.18
1460/2
0.03
0.11
1460/3
0.26
1461/1
0.04
1461/2
0.16
1461/3
0.34
1462/1
1462/2
0.17
0.51
1463
0.08
1464
0.40
1465/1
0.87
1465/2
0.28
1466/1
0.40
1466/2
1.38
1467
1468
0.48
1470
0.49
0.57
1472/1
0.20
1472/2
0.05
1473
1.02
1474
0.10
1475/1
0.10
1475/2
0.28
1476
0.25
1481/1 932
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
(1)
(2)
0.12 1481/2
0.45 1482
0.18 1484/1
0.09 1484/2
1487/1
0.39
0.19 1487/2
1489
0.20
0.80 1490
0.20 1031
1032
0.11
0.11 1033
0.50 1396 जु.
1397
0.18 1398
0.98
0.42 1400
0.19 1401
1402
0.04 1403
0.04 1404
0.11
0.28 1405
1416
0.34 1417
0.27 1418
0.52 1419
0.31 1494/1
0.60
0.03 1494/2
0.27 1494/3
1495
0.45
1.35 1496/1
1496/2
0.20
0.20 1496/3
0.19 1496/4
0.37 1496/5
0.48 1498
1499
0.40
0.55 1500
1501
0.32 1502
0.24
0.56 1503
0.22 1504
1507/1
0.35 1507/2
0.40 1509/1
0.02
0.30 1509/2
1509/3
0.20
0.20 1509/4
[भाग 1
(2)
(1)
0.10
1509/5
1509/6
0.05
1509/7
0.02
1509/8
0.03
1509/9
0.03
1510/1
0.47
1510/2
0.48
1512
0.57
0.15
1514
1515
0.52
1.44
1516
1517
0.51
1518
0.03
0.37
1519
1422
0.89
1423/1
0.05
0.41
1423/2
1424/1
0.50
1424/2
0.41
1424/3
2.87
1425
1.40
1426
0.58
1427
0.91
1428
0.04
0.91
1429
1432
0.29
1435
0.27
0.09
1437
1438
0.08
1439
0.33
0.59
1520
1522
0.50
0.86
1523
1524
0.41
1525
0.43
1526
0.56
1527
0.68
1529
0.36
1530
0.22
1.50
1532/2
1532/3
1.12
0.08
1532/4
1532/5
0.06
1532/6
0.06
1532/7
0.06
1532/8
0.06 933
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.06 1532/9
2.00 1534/2
2.00 1535/2
0.17 1540/1
0.17 1540/2
0.17 1540/3
0.49 1540/4
0.49 1540/5
1540/6
0.49
0.12 1542/1
0.12 1542/2
0.12 1542/3
0.36 1542/4
0.36 1542/5
1542/6
0.36
0.24 1544/1
0.10 1544/2
0.60 1545/1
0.40 1545/2
0.17 1550/1
0.06 1440
0.51 1441
0.06 1442
0.89 1443
0.56 1448/1
1448/2
0.56
0.28 1450
0.60 1452
1453
0.45
0.42 1454/1
0.21 1454/2
0.27 1455/1
1455/2
0.04
0.15 1455/3
0.36 1456/1
0.06 1456/2
0.40 1550/2
0.20 1550/3
1550/4
0.20
1.00 1552
0.85 1554जु.
0.03 1558/1
1558/2
0.05
0.05 1558/3
1558/4
0.05
0.06 1558/5
0.06 1558/6
(2)
(1)
0.08
1560/1
0.08
1560/2
1560/3
0.09
0.08
1560/4
0.08
1560/5
0.26
1561/1 जु.
0.25
1561/2 जु.
0.25
1561/3 जु.
0.25
1561/4 जु.
0.25
1561/5 जु.
70.38
योग ..
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सुलियरी कोल ब्लाक परियोजना के लिए विद्युत उत्पादन हेतु कोयला उत्खनन के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 180- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख) तहसील - सरई
(ग) ग्राम- पटवारी हल्का नम्बर-मझौलीपाठ 60 , रा.नि.म.-खनुआ.
(घ) ग्राम का नाम- सिरसवाह
(ङ) लगभग क्षेत्रफल- 29.15 हेक्टेयर .
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टयर में )
(2)
(1)
1/1
0.06
0.02
1/2/क
1/2/ख
0.02
0.02
1/3
0.08
2
0.05
3/1/क
3/1/ख
0.05 934
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
(2) (1)
0.05 3/2/क
0.02 3/2/ख/1
0.02 3/2/ख/2
0.07 4/1/क
4/1/ख
0.11
0.05 4/2/क/1
0.02 4/2/क/2
0.02 27/2/ख
0.07 29/1
0.07 29/2
0.08 32
0.12 41/1/क जु.
0.02 41/1/ख
0.02 41/1 /ग
0.02 41/1 /घ
0.26 41/2जु.
0.26 41/3 जु.
45
0.30
0.20 46
0.30 47
0.21 50
0.16 52
53
0.28
0.02 54
0.12 55
0.06 56
57
0.06
0.02 58
0.07 63
0.27 64
0.05 65
0.15 66
0.34 67
0.07 70/1
0.07 70/2
0.07 71/1
0.07 71/2
72/1
0.04
0.04 72/2
0.04 72/3
0.06 72/4
0.02 126/1 /ख
0.06 126/2
0.03 126/3
0.06 126/4
0.04 127/1/क
0.02 127/1 /ख
(2)
(1)
0.02
127/1 /ग
0.02
127/1 /घ
0.04
127/1 /ड़
0.13
127/ 1/च/ 1
0.06
127/1 /च/2
0.05
127/ 1 /छ
127/2
0.01
0.07
129/1
0.07
129/2
0.07
129/3
0.02
130
0.05
131/1
0.02
131/2
0.02
131/3
0.02
131/4
0.02
131/5
131/6
0.02
0.02
131/7
0.02
131/8
0.11
133/1
0.10
133/2
0.07
134/1
0.08
134/2
0.01
135/1
0.02
135/2/क
0.02
135/2/ख
0.03
136/1 /क
0.04
136/ 1/ख
0.01
193/3
0.06
193/4
0.02
193/5
0.09
194/1/क
0.02
4/2/क/3
0.08
4/2/ख/ 1
0.02
4/2/ख/2
0.09
4/3/क
4/3/ख
0.02
0.07
4/3 /ग
0.12
5/1
0.06
5/2
7/1
0.03
0.03
7/2
8
0.05
0.04
9
0.02
10/1
0.08
10/2/क
72/5
0.04 935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.08 73/1
0.08 73/2
73/3
0.08
0.08 73/4
0.10 73/5
0.03 74/1
0.03 74/2
0.03 74/3
0.03 74/4
0.04 74/5
0.04 75/1
0.04 75/2
0.04 75/3
0.04 75/4
0.04 75/5
0.04 76/2/क
0.04 76/2/ख
0.12 76/2 /ग
0.04 76/2/घ
0.04 76/2/ड़
0.13 76/2/च
0.04 77/1
0.04 77/2
0.04 77/3
0.04 77/4
0.05 77/5
0.03 78/1
0.02 78/2
0.20 80/1
0.03 80/2
80/3
0.16
0.12 81/1
0.01 81/2
0.20 136/2
0.01 136/3
0.12 137/1
0.11 137/2
0.05 138/1
0.04 138/2
0.07 141/1
0.07 141/2
0.08 142/1
0.09 142/2
0.14 143
0.13 144
0.24 145/1
0.24 145/2
(2)
(1)
0.05
146/1
146/2
0.05
0.03
147/1
0.02
147/2
0.14
149
0.16
155/1
0.03
155/2
0.11
156/1
0.03
156/2
0.11
157/1
0.02
157/2
0.13
158/1
0.02
158/2
0.06
161/2
0.24
165
0.15
166
0.10
167
0.08
171/1
0.06
171/2
0.03
171/3
0.02
194/ 1/ख
0.11
194/2
0.02
194/3
0.02
194/4
0.08
10/2/ख
11
0.04
0.06
12/1
0.05
12/2
0.09
13/1/क
0.09
13/1/ख
0.09
13/2/क
0.01
13/2/ख
0.01
13/2/ग
0.04
13/2/घ
0.01
13/2/ड़
0.02
13/2/च
0.18
13/3
0.27
14/1
0.10
81/3
0.04
82/1
0.02
82/2
0.02
82/3
0.04
82/4
0.07
82/5
0.10
83/1
0.01
83/2
0.10
83/3 936
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
(2) (1)
0.09 84/1
0.08 84/2
0.27 87
0.40 88/1
0.28 88/2
0.24 89/1
0.02 89/2
0.24 89/3
0.06 90/1
0.06 90/2
91/1
0.26 91/2
0.26 92/1
0.03 92/2
0.02
0.05 92/3
92/4
0.06
0.07 92/5
0.25 94
0.11 99/1
0.12 99/2
1.26 100
103
0.14 104
0.09
0.17 105
0.03 108
0.03 171/4
171/5/क
0.03 171/5/ख
0.02
0.02 171/ 5/ग
171/6
0.03
0.03 171/7
172/1
0.16 172/2
0.03
0.15 173/1
0.03 173/2
0.04 174/1
174/2
0.01
0.10 175/1
0.03 175/2
0.24 176/1
0.32 176/2
0.50 179
0.11 182/1
0.02 182/2
182/3
0.01 182/4
0.01
(2)
(1)
0.02
182/5
182/6
0.02
0.01
182/7
182/8
0.02
0.05
182/9
0.04
183/1क
0.11
183/1 ख
0.20
183/2
0.02
183/3
0.02
183/4
0.04
183/5
0.03
184/1
0.03
184/2
0.02
194/5
194/6
0.02
0.03
194/7
0.10
196/1
0.26
14/2
0.04
15/1
0.05
15/2
0.08
19/1
0.07
19/2
0.07
20/1
20/2
0.02
0.06
20/3
0.12
22/1
0.11
23
0.11
26
0.06
0.09
27/1
0.07
27/2/क
0.12
109
110
0.02
111
0.08
112
0.44
113
0.06
0.40
114
115
0.22
117
0.13
0.08
118/1
118/2
0.07
118/3
0.02
119/1
0.16
119/2
0.04
120/1
0.33
120/2
0.18
120/3
0.09 937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.25 121/1/क
0.25 121/ 1 /ख
0.26 121/2/क
0.25 121/2/ख
0.20 122/1
122/2
0.10
0.34 124/1/क
0.02 124/1 /ख
0.02 124/1 /ग
124/ 1 /घ
0.02
0.02 124/1/ड़
124/2
0.33
0.02 125/1
0.08 125/2
125/3
0.03
0.08 125/4
0.03 125/5
126/1/क
0.02
0.07 184/3
0.05 185/1
185/2
0.02 187/1
0.04 187/2
0.09 187/3
0.08
0.03 187/4
0.04 187/5
0.06 187/6
187/7
0.01
0.01 188/1
188/2
0.08 188/3/क
0.01
0.01 188/3/ख
188/3/ग
0.01
0.01 188/3/घ
0.06 188/4
0.05 189/1
0.05 189/2
0.03 190/1/क
0.03 190/ 1 /ख
190/2
0.03
0.03 191/1क
0.16 191/1ख
0.04 191/2
0.04 191/3
0.04 191/4
0.02 191/5
(1)
(2)
0.02
191/6
192/1
0.02
0.03
192/2
0.03
193/1/क
0.05
193/1/ख
193/2
0.09
0.02
196/2
198
0.07
0.34
199
29.15
योग .
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सुलियरी कोल ब्लाक परियोजना के लिए विद्युत उत्पादन हेतु कोयला उत्खनन के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 188- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) संशोधित 1984 की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिंगरौली
(ख ) तहसील-सरई
(ग) ग्राम का नाम- आमडाड़ प. ह. न.-झलरी 53 , रा.नि.म.-खनुआ.
(घ) ग्राम का नाम- आमडाड़
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-40.04
खसरा
रकबा
नम्बर
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.52
2
4
0.58
0.04
10/1 जु.
0.03
10/2जु.
0.03
10/3 जु.
0.03
10/4/क जु.
0.02
10/4/ख 938
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
(2) (1)
0.02 10/4/ग
0.02 10/4/घ
0.04 10/4/ड़
0.15 12जु.
13/1
0.91 13/2
0.60
0.60 13/3
0.12 62/2
63
0.12 64/1
0.05 64/2
0.08 65
0.10
0.06 66
0.04 68
72
0.03
0.01 75/1
0.06 75/2
76
0.22 80/1/क
0.11
0.05 80/ 1 /ख
0.15 80/2
82/1
0.11 82/2
0.10
0.10 83/1
0.11 83/2
0.20 84
86/1
0.03 86/2
0.03
0.20 87
0.12 88
0.19 89
0.03 90/1
90/2
0.04
0.06 94/1
0.08 94/2
0.05 94/3/क
0.05 94/3/ख
94/4
0.14
0.13 94/5
0.01 95/2
0.10 95/3/क
0.02 128/4
0.20 129/1
0.60 129/2
0.40 129/3
0.40 129/4
(2)
(1)
129/5
0.40
0.16
130/1
0.17
130/2
0.17
130/3
0.17
130/4
0.31
131/1/क
0.70
131 / 1/ख
131/2/क
0.31
0.70
131/ 2/ख
0.04
132
0.42
133/1 /क
0.55
133/1 /ख/ 1
0.02
133/1 /ख/2
0.02
133/1 /ख/3
0.02
133/1 /ख/4
0.02
133/1 /ख/5
0.02
133/1 /ख/ 6
0.20
13/4
0.19
13/5
13/6
0.19
14/1
1.02
14/2
0.41
0.60
14/3
15
0.21
0.08
16/1
16/2
0.02
16/3
0.02
0.04
16/4
0.13
18/2
19
0.06
20
0.03
0.04
95/3/ख
0.16
98/1/क/1
0.02
98/1/क/2
0.20
98/1 /ख
0.22
98/2
0.20
98/3
0.77
99
102
0.02
103/1
0.04
0.04
103/2
104/1
0.05
0.10
104/2
107
0.32
0.19
108/1
0.19
108/2 भाग 1 ]
939
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
(2) (1)
0.42 109
0.29 110/1
0.06 110/2/क
0.06 110/2/ख
0.10 112/1क/1
0.20 112/1क/2
0.40 112/1 /ख
112/2/क
0.08
0.20 112/2/ख
0.20 112/2 /ग
112/3
0.48 115/1/क
0.15 115/1/ख
0.20 115/2
0.07
0.07 115/3
0.07 115/4
115/5/क
0.05
0.02 115/ 5/ख
0.07 115/6
0.02 133/1 /ख/7
0.02 133/1 /ख/8
0.02 133/1 /ख/9
0.02 133/ 1 /ख/ 10
0.02 133/1 /ख/11
0.02 133/1 /ख/12
0.03 133/1 /ख/13
0.28 133/1 /ग/1
133/1/1/2
0.06
0.20 133/1/1/3
0.02 133/1/1/4
0.02 133 /1 /ग/ 5
0.02 133/1/ग/6
0.07 133/2/1
133/2/2
0.01
0.01 133/2/3
0.01 133/2/4
133/2/5
0.01 133/2/6
0.01
0.01 133/2/7
133/2/8
0.01
0.02 133/2/9
0.03 21
22
0.43 23
0.02
0.29 25/1
0.29 25/2
(2)
(1)
0.11
29/1
0.10
29/2
0.35
34/1
0.18
34/2
0.18
34/3
0.58
38
40
0.11
0.07
41
0.36
43
116/1
0.10
116/2
0.10
117/2
0.50
0.04
119/1/क/1
119/1/क/2
0.33
0.02
119/1 /ख
0.02
119/1 /ग
110/1 /घ
0.02
0.02
119/1/ड़
0.02
119/ 1 /च
0.02
119/ 1 /छ
0.02
119/2/क
119/ 2/ख
0.02
0.02
119 /2 /ग
0.02
119/2/घ
0.01
119/2/ड़
119/2/च
0.01
0.02
119/2/छ
0.02
119/2/ज
0.02
119/2/झ
119/2/ञ
0.02
0.02
119/2/2
0.05
119/3
0.06
119/4
0.06
119/5
0.06
119/6
0.02
119/7/क
119/7/ख
0.02
0.02
119/7 /ग
121
0.43
0.02
122/2/क
122/2/ख
0.10
0.06
122/ 2/ग
0.10
122/ 2/घ
0.02
133/2/10
0.02
133/2/11
134/2
1.20 940
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
(2) (1)
135/2/क
0.58
0.20 135/2/ख
0.02 135/2 /ग
0.02 135/2/घ
0.02 135/2/ड़
0.02 135/2/च
0.02 135/2 /छ
135/3
0.04 135/4
0.28 135/5
0.28
0.28 135/6
0.07 138/1/क
138/1 /ख
0.40
0.40 138/1 /ग
138/1 /घ
0.02
0.08 138/1/ड़
138/1/च
0.02
0.02 138/1 /छ
0.15 138/2/क/ 1
47
0.19 48/1
0.01 48/2
0.06 48/3
0.02 48/4
0.04 49/2
0.10 50
0.28
0.34 51
0.14 58जु.
0.28 59 जु.
0.09 60/1
60/2
0.16
0.05 61
62/1
0.22 122/3 /क
0.09 122/3/ख/1
0.03 122/ 3/ख/2
0.02
0.02 122/3/ख/3
112/3/ख/4
0.02
0.02 122/3/1/1
0.02 122/3/1/2
122/3 /ग/3
0.02
0.02 122/3/1/4
(2)
(1)
124
0.39
0.50
125
0.21
126
127/1
1.53
0.08
127/2
127/3/क
0.02
0.02
127/3 /ख
127/3 /ग
0.02
0.04
127/4
127/5
0.02
127/6
0.06
127/7
0.05
127/8
0.02
127/9
0.02
127/10
0.02
127/11
0.02
127/12
0.02
0.02
127/13
127/14
0.02
127/15
0.02
0.02
127/16
127/17
0.02
128/1
0.96
128/2
0.02
128/3
0.02
0.02
138/2/क/2
0.02
138/2/क/3
0.20
138/2/ख
138/2/ग
0.20
0.40
138/2/घ
72/140/क
0.08
72/140 /ख
0.20
108/142
0.02
0.03
112/144/1
112/144/2
0.12
0.06
31/146
40.04
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि के आवश्यकता है- सुलियरी कोल ब्लाक परियोजना के लिए विद्युत उत्पादन हेतु कोयला उत्खनन के लिए भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , सिंगरौली के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. सेलवेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
941 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
न्यायालय कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश कार्यालय, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 , जिला शहडोल ( म.प्र. )
प्ररूप-ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
शहडोल, दिनांक 25 फरवरी 2014
कमांक 50 / बी-121 / 2013-14 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम बिरुहली, पटवारी हल्का क्रमांक बिरूहली 04, तहसील बुढार, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का क्रमांक देवरी -05 , तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर , शहडोल , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
जिला तहसील
खसरा कमाक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 1
2
3
4
5 शहडोल बुढ़ार बिरूहली/ बिरूहली 04
0.577
598/1,598 / 2 , 598/3 , 598 / 4/क, 598 /4/ ख , 598 /5,598/6, 598/7
596
0.003
595
0.147
0.260
593/1,593/ 2
0.149
548/1, 548/2 , 548 / 2 / ख, 548/3
550
0.120
545
0.292
0.536
534/1, 534 / 2,534/ 3
0.404
630/1 , 630/2 , 630/3 , 630/ 4/क, 630/4/ ख , 630 /4 / ग 942
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
बिरूहली/ बिरुहली 04
बुढ़ार
शहडोल
632/1, 632/3
803
802/1 , 802/ 2,802/ 3 , 802/4
801
806/1, 806/2
800/1,800/ 2
799/1,799/ 2
432, 432/1 , 432/2
431/1/ क,431/1 / ख
430/1/ क,430/1 /ख
437
442
441
438
439
440
454
690, 690/2
691
456
689/ 2/ क,689/ 2/ ख , 689/3 , 689/4 , 689/5, 689/6, 689/7, 689/ 7 / ग
461/1, 461/2
462
464/1, 464/ 1 / ख , 464 /1 / ग , 464/1/ घ,464/2 , 464/3 , 464/4,
464/5
422
421
465/1 / क ,465/ 1 / ग , 465/2 , 465/2/1,465/3 /1,465/ 4
418
419
417
470
471
398
396
391/1,391/ 2 / क , 391 / 2 /ख, 391/2/ ग , 391 / 2 / घ 0.164
0.035
0.139
0.101
0.167
0.018
0.001
0.009
0.037
0.155
0.079
0.097
0.022
0.142
0.041.
0.221
0.087
0.489
0.071
0.738
0.116
0.152
0.032
0.068
0.033
0.020
0.032
0.084
0.001
0.048
0.009
0.047
0.112
0.013
0.070 भाग 1 ]
943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
393 शहडोल
बिरूहली/ बिरूहली 04
बुढ़ार
394
392
303
302/1, 302/2
305
306
312/726/1 , 312/726/2
312/1 , 312/2
253
252
251
313
249
316
248
247
246
231
226/1, 226/2
227
228
229
217
216
208
204
205
206
202/1, 202 / 2 / क, 202 / 2 / ख , 202/ 2/ ग , 202/3
199
195/1, 195/ 2 / क , 195 / 2 / ख
"
151/1, 151/2
149/1, 149/2
148/1, 148/2
147
खसरा न. 147 ,वं 146 के बीच में
146/1, 146/2
145/1, 145/2 0,120
0.001
0.001
0.055
0.076
0.009
0.102
0.145
0.192
0.032
0.062
0.001
0.006
0.075
0.001
0.097
0.092
0.007
0.146
0.003
0.054
0.020
0.055
0.086
0.109
0.043
0.028
0.084
0.051
0.050
0.136
0.063
0.229
0.094
0.070
0.016
0.039
0.097
0.094 944
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
138 बिरूहली/ बिरूहली 04
बुढ़ार
शहडोल
132/1 , 132/2
131
130
133
82/1
81
82/1, 82/2 , 82/7 , 82/8 , 82/10 , 82/12
73
71
72
67
63
78/1 , 78 / 2 / क, 78 / 2 / ख, 78/3 , 78/4, 78/5 , 78/6
55
54
53
18
19/1 , 192 , 19/3 , 19/4
15
4
3/1/ क, 3 / 1 / ख , 3/2 , 3/3
2
1
1/712
150
35/1, 35/2 , 35/1 , 35/3 , 35/4, 35/5 , 35/6 , 35/7, 35/8 , 35/9 , 35/10, 35/11
44
42
37
41/1, 41/2
40/1
40/2
13/1, 13/2 , 13/3 , 13/4, 13/5, 13/6 , 13/7
11 0.091
0.066
0.091
0.086
0.052
0.068
0.030
0.157
0.103
0.003
0.006
0.132
0.210
1.243
0.024
0.116
0.145
0.302
0.279
0.062
0.041
0.296
0.118
0.446
0.015
0.131
1.562
0.001
0.090
0.005
0.132
0.095
0.990
0.046 भाग 1 ]
945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
बिरूहली/ बिरूहली 04 12/1 , 12/2 , 12/3 , 12/4 , 12/4 शहूडोल बुढ़ार
12/713
602/1 , 602/ 2,602/ 3 , 602/4 , 602/5 , 602/6 , 602/7 , 602/8 , 602/9 , 602/10
603/1, 603/2 , 603/2, 603 / 3 / क, 603/3 / ख , 603 / 3 / ग
603/711, 603/711 /1 / क, 603/711 /1 / ख
764/1, 764/2 , 764/3
765
23
27
24
25
32
92/2/ क/1 , 92/ 2 / क/ 2
82/9
82/11
82/5
82/3 /क
82/4
84
83
99
98
101
100
116/1 , 116/2 , 116/3 , 116/ 4/क, 116/4/ ख , 116 / 4 / ग, 116 /4/ घ, 116/5
277/725
267 (267/739)
268 ब
270
266(Nala)
"
271(Nala)
272(Nala)
298./1, 298/2
299 0.165
0.017
0.324
0.102
0.007
0.593
0.010
0.034
0.021
0.163
0.266
0.628
0.030
0.096
0.125
0.382
0.084
0.046
0.004
0.042
0.174
0.000
0.011
0.137
0.447
0.058
0.042
0.048
0.002
0.081
0.017
0.083
0.247
0.016 946
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
बिरूहली / बिरूहली 04
309
0.133 शहडोल बुढ़ार
308
0.006
0.009
310/1 , 310/2
311
0.103
726(312/726/1 )
0.028
726 (312/726/2)
0.726
813/1/ क, 813 / 1 / ख/1 /1 , 813 /1 / ख /1 / 2 , 813 /1 /ख/ 2, 813/1/ ग, 813/ 2/ क, 813 / 2 / ख , 813/ 2/ ग, 813 / 2/ घ, 813/3
0.022
814
825
0.051
0.103
657/1,657/ 2
827
0.053
658
0.092
659
0.153
660
0.003
661
0.069
667
0.153
0.113
668/1, 668/2 , 668/3
672
0.077
674
0.002
0.787
709/1, 709/2, 709 / 3 / क, 709/3 /ख , 709/4, 709/ 5 / क, 709 /5/ख, 709/ 5/ ग , 709 / 6 / क, 709 / 6 /ख, 709/6/ ग , 709/ 7,709/ 8
706/1
0.125
706/2
703/ 1 / ख
0.244
703/2
0.062
702/2/ क, 702 / 2 /ख
701
0.015
0.391
695/1,695/ 2 , 695/3 ,
0.133
694/1, 694/ 2,694/3 , 694/4, 694/5, 694/6, 694/754 947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी
म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 , जिला शहडोल ( म.प्र. )
प्ररूप-ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
कमांक 51 / बी-121 / 2013-14 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम मरजाद , पटवारी हल्का क्रमांक बिरूहली 04, तहसील बुढार, जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-05, तहसील गोहपारू , जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार,. उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमिं में हितबद्व हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर, शहडोल, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
जिला तहसील
खसरा कमाक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 1
2
3
5
4
120
0.056 शहडोल बुढ़ार मरजाद / बिरूहली04
0.350
117/1, 117/2 , 117/3 ,
0.566
116/1, 116/2/ क, 116 / 2 /ख , 116/3,
0.052
107/1, 107/2 , 107/3 , 107/4 ,
0.202
105/1, 105 /2 / क , 105 / 2 / ख, 105/ 2/ ग , 105/ 2/ घ, 105/ 2/ ड. , 105/3, 105/4,
0.923
104/1, 104/2 , 104/3 , 104/4 , 104/5, 104/6 ,
0.515
43/1/1 , 43/1/2 , 43/2, 43/3 , 43/4, 43/5 , 43/6 , 948
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
0.007
41
0.156
42/1, 42/2 ,
0.001
39/1, 39/2,
47
0.018
0.250
48/1 , 48/2 , 48/3 ,48/4,
0.231
49/1 , 49/2, 49/3 ,49/4,
65
0.024
0.116
111/1, 111/2 ,
कार्यालय, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी म. प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 , जिला शहडोल ( म.प्र. )
प्ररूप-ख
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) देखिए]
कमांक 52/ बी-121 / 2013-14 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गैस परिवहन हेतु ग्राम चाका, पटवारी हल्का क्रमांक चाका 05 , तहसील बुढार , जिला शहडोल से GGS12 ग्राम देवरी , पटवारी हल्का क्रमांक देवरी-05, तहसील गोहपारू, जिला शहडोल तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज , लिमिटेड सी.बी.एम. प्रोजेक्ट शहडोल द्वारा भूमिगत पाइपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है । तीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं कलेक्टर , शहडोल , 949 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
तहसील
जिला
खसरा कमाक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में) 1
2
5 3
4
शहडोल
बुढ़ार चाका/ चाका-05
0.265
853/1/1,853 / 2, 853/2/2 , 853/3 , 853/4, 853/4 /1,853/ 5 , 853/6 , 853/7, 853/8 , 853/9 , 853/10 , 853/11 , 853/12, 853/13 , 853/14 , 853/15 , 853/16 , 853/17,853/18 , 853/19, 853/20, 853/21 , 853/22 , 853/23/1,853/ 24
854
0.116
0.046
856/1 , 856/2 , 856/3
शहडोल बुढ़ार
0.149
857/1 , 857/2
चाका/ चाका-05
0.004
858/1 , 858/ 2,858/3 , 858/4, 858/5 , 858/6, 858/7,858 / 8 , 858/9 , 858/10
0.132
852/1, 852/2
0.245
844/1, 844 / 2,844/ 3
0.460
842/1,842/1 /1 , 842/2 , 842/2/1 , 842/3
841
0.338
0.001
843/1 , 843 / 2,843/ 3 , 843/4 , 843/5
0.641.
832/1 , 832/ 2,832 / 3 , 832/4 , 832/5 , 832/6 , 832/7 , 832/8 , 832/9
0.401
831/1,831 / 2,831 / 3,831 /4, 831/5
0.639
830/1 , 830/2 , 830/3 , 830/4
0.076
55/1, 55/2
0.161
54/1 , 54/2 , 54/3 , 54/4
53
0.097
50
0.011 950
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
52
49
44
43
42
41
12/1, 12/2 , 12/2/1 , 12/2/2 , 12/ 2//4/12 , 12/3 , 12/4 , 12/5, 12/6, 12/7
40
23/1, 23/2
22
20
21
14
13
11
2/1, 2/2, 2/3 , 2/4 , 2/5 , 2/6 , 2./7, 2/8 ,
1
870/1, 870/2 बुढ़ार
शहडोल
चाका/ चाका -05
796/1, 796/ 2,796/ 3 , 796/4 795/1, 795/2
798/1,798/2/क, 798 / 2 / ख , 798/3, 798/4, 798/5
396
397
388/1 , 388/ 2,388/ 3 , 388/4
406
407
408
411
420
419/1, 419/2
416
435
432
426
[भाग 1 0.115
0.002
0.084
0.001
0.107
0.016
0.022
0.066
0.014
0.046
0.006
0.070
0.058
0.067
0.224
0.288
0.046
0.146
0.228
0.074
0.099
0.136
0.069
0.173
0.005
0.009
0.159
0.009
0.008
0.176
0.017
0.214
0.142
0.043 951 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
0.376
423/1, 423/2 , 423/3
368
0.096
0.198
369/1,369/ 2,369/ 3
371/1
0.167
371/2
0.008
370
334
0.068
333
0.015
335
0.138
331
0.005
336
0.045
322
0.040
0.001
323/1, 323/2
309
0.341
308
0.023
306
0.241
307
0.021
304
0.032
305
0.063
0.112
312/1 , 312 / 2,312/ 3
805
0.102
806
0.103
0.111
83/1, 83/2 , 83/3 , 83/4 , 83/5
शहडोल बुढ़ार चाका/ चाका -05
0.170
807/ 1,807/ 2,807/ 3 , 807 / 4,807 / 5 , 807/6
0.143
809/1,809/ 2,809 /3
0.152
808/1,808/ 2
0.797
810/1 , 810/2 , 810/3
0.369
825/1 , 825/2 , 825/3 , 825/4 , 825/5, 825/6
826
0.091.
0.150
827/1, 827/2, 827/3
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर.
952
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रतलाम , दिनांक 11 दिसम्बर 2013
क्र. 5563- भू-अर्जन- 2013-प्र. क्र. 37-अ-82-2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(3)
(1)
(2)
(4)
हरथली
रतलाम
रतलाम
निजी 09.650 शास. 00.130 योग : 09.780
(6)
(5)
उप मुख्य अभियन्ता ( निर्माण ) उत्तर - पश्चिमी रेल्वे, बांसवाड़ा (राजस्थान)
प्रस्तावित डुंगरपुर- रतलाम वाया बांसवाड़ा न्यू रेलवे लाईन निर्माण ( परियोजना) हेतु.
(2) भूमि का नक्शा व ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी , उपखंड रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजीव दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी , दिनांक 31 दिसम्बर 2013
क्र. क्यू- भू- अर्जन-1918 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
खसरा नंबर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(1)
(4)
44
(3) नरौआ
(2) नरवर
शिवपुरी
45
46
68
76
77
78
(5)
(6)
0.28 0.04
0.11
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग, नरवर जिला शिवपुरी.
0.03
उकायला उच्चस्तरीय नहर की डी-5 डिस्ट्रीव्यूटरी मायनर एवं सब माइनरों का निर्माण कार्य.
0.06
0.10
0.10 953 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
(3)
(5)
(2)
(4)
(6) (1)
375
0.04
0.03
376
377
0.07
0.18
379
0.065
381
0.065
382
0.07
383
388
0.20
0.11
389
392
0.13
0.04
429/1, 429/2
430
0.02
0.08
432
0.14
433
511
0.06
907
0.34
0.20
910
933
0.01
0.02
934
0.05
935
0.25
945
0.32
946
0.09
956
957
0.09
0.19
970
972
0.16
0.26
989
0.18
995
996
0.14
0.02
997/1
0.30
1000
1066
0.18
0.08
1067
1068
0.03
1070
0.07
0.08
1071
1072
0.13
1076
0.22
1091
0.11
0.18
1092
0.08
1093
1095/2
0.11
0.04
1113/17
0.21
1125/2
2260
0.03
2264
0.03
0.12
2309/2 954
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
(3)
(2)
(4) (1)
0.33
2311/1
2311/2 2311/3/2मिन-1 कुल योग ..6.67
(6)
(5)
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन-1919. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
खसरा नंबर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.03 नरवर
शिवपुरी
0.04
कुबरी (ग्वालिया)
0.04
0.03
0.02
0.02
0.14
0.22
285 286 287 288 312 355 357 363
(6)
(5)
उकायला उच्चस्तरीय नहर की डी-5 मायनर एवं सब माइनरों का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग, नरवर जिला शिवपुरी.
कुल योग .. 0.54
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी , शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन-1920 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
सर्वे नंबर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4) (1)
(2) करैरा
(3) छिरारी
0.11
शिवपुरी
296 298 299 302 314
0.05 0.01 0.04 0.03
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग, नरवर जिला शिवपुरी म. प्र.
सिंध परियोजना उकायला उच्च स्तरीय नहर की डी-6 की सबमायनर छिरारी का निर्माण कार्य.
955 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
(3)
(4)
(6) (1) (2)
(5)
315
0.08
316/1
0.33
0.20
316/2
317/2
0.01
316/4
0.33
316/3
0.17
316/5
0.11
316/6
0.37
348/1
0.01
365
0.08
371/2
0.02
372
0.05
373
0.09
0.12
374
375
0.04
0.02
376
715
0.08
732
0.19
733
0.12
0.05
744
1097
0.14
0.22
1099
0.11
1101
1121
0.02
3.20
कुल योग ..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू- अर्जन-1921 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
खसरा नंबर
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(5)
(6)
(4)
(1) (2) (3)
कांकर
766
0.38
नरवर
शिवपुरी
सिंध परियोजना की दोआब नहर की खडौआ सबमाइनर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग, नरवर, जिला शिवपुरी.
योग .. 0.38
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
956
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
क्र. क्यू- भू-अर्जन-1922 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
खसरा नंबर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4)
1883 (2) करैरा
0.16
(3) सिलानगर
(1) शिवपुरी
1877
0.54
1881
0.28
0.05
1886/1
1886/2
0.03
1887/2
0.06
0.12
1887/3
1866
0.01
1867
0.14
1903/1
0.10
0.05
1903/2
0.02
1903/3
1907
0.24
0.17
1904
1905
0.08
1906/1
0.01
0.19
1923
1924
0.02
1916
0.43
1917
0.14
1918
0.16
3.00
कुल योग भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
(6) सिंध परियोजना की उकायला उच्चस्तरीय नहर एवं नहर की, एम-8 मायनर तथा डी-5 शाखा नहर का निर्माण कार्य.
धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5) कार्यपालन यंत्री , सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग, नरवर, जिला शिवपुरी.
क्र. क्यू- भू- अर्जन-1923 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
खसरा नंबर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4) (2) करैरा
(3) छिरारी
(1) शिवपुरी
492 507/1 515 516
0.10 0.04 0.08 0.05 (5)
(6)
सिंध परियोजना की उकायला उच्चस्तरीय नहर एवं नहर की डी-6 शाखा नहर का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी.
957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(4) (1)
(2)
(3)
0.01
782/1 , 782/2 0.10
517 804
0.10 (5)
(6)
कुल योग ..0.48
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. क्यू- भू-अर्जन-1924. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
खसरा नंबर
(3)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(4)
(2)
नरवर
मनियार
(1) शिवपुरी
0.12 0.30
68/1 68/2
68/3/3
0.23
0.04
399
702
0.06
0.04
706
713
0.04
715
0.06
0.03
722
723
0.06
0.01
734
735
0.02
736
0.09
737
0.07
0.05
778
0.06
781
0.01
782
783
0.23
0.04
787
0.04
788
0.07
791/1
0.35
829
0.06
830
0.03
839
0.30
1202
0.10
1203
0.14
1214/1
0.05
1214/2
0.47
1214/3
0.45
1214/5
(6)
(5)
उकायला उच्चस्तरीय नहर की डी-5 डिस्ट्रीव्यूटरी , मायनर एवं सब -मायनरों का निर्माण कार्य.
कार्यपालन यंत्री, सिंध परियोजना दायां तट नहर संभाग , नरवर, जिला शिवपुरी.
958
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
[भाग 1 (1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
0.08
1214/6
1214/7
0.07
0.06
1214/8
1241
0.11
1248/1
0.02
1248/2
0.02
1248/3
0.05
1248/4
0.02
4.05
कुल योग ..
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, करैरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 6 जनवरी 2014
क्र. 88-1 - भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिला तहसील
धारा (4 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3)
(4)
2.600
उमरिया
पटेहरा
मानपुर
(6) भड़ारी जलाशय योजना.
(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , उमरिया.
योग . 2.600
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भड़ारी जलाशय योजना, शीर्ष एवं नहर निर्माण हेतु .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर , दिनांक 27 जनवरी 2014
क्र. 570- ( क ) प्र. - भू- अर्जन 2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की अनुसूची के मद ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
959
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( ? ) के उपबंधों अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाना क्र. ( 6 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
खसरा नंबर
सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टर में)
(2)
(4)
(5)
(3)
(1)
2
0.23 सागर
रहली निवारी
प.ह.नं. 03 .
( 2)
(6)
(7)
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण सेतु निर्माण संभाग, सागर.
जूना-निवारी- विजयपुरा मार्ग के कि.मी.5/2 कैथ नदी पर जलमग्नीय पुल/पहुंच मार्ग में निवारी तरफ मौजा निवारी का भू-अर्जन.
सार्वजनिक प्रयोग का वर्णन जिसके लिये निर्माण जिसके लिए आवश्यकता है- जूना- निवारी - विजयपुरा मार्ग के कि.मी. 5/2 कैथ नदी पर जलमग्नीय पुल/पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.
( 3) भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , किया जा सकता है . अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) रहली एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण , संभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, योगेन्द्र, शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 17 फरवरी 2014
प्र. क्र. 004- अ- 82- वर्ष 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (2) पन्ना
पन्ना (1)
(3) पटीबजरिया
(4) निजी भूमि 0.13 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.00 है .
कुल रकबा 0.13 है.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , पन्ना.
(6) पटीबजरिया सड़क निर्माण कार्य हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
960
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
[भाग 1 कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
नरसिंहपुर, दिनांक 10 फरवरी 2014
रा . मा. क्र. 31 - अ-82 वर्ष 2013-14- पत्र क्रमांक-64- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. )
(4) 0.579 (2) गाडरवारा
(1) नरसिंहपुर
(3) रतनपुरा नं. बं. 396 प.ह.नं. 65.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) एनटीपीसी लिमिटेड, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट के अन्तर्गत कोल परिवहन के लिये रेल्वे लाइन निर्माण हेतु.
(5) महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन ) में देखा जा सकता है.
रा. मा. क्र. 32 - अ-82 वर्ष 2013-14 - पत्र क्रमांक- 70 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण , पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (2) गाडरवारा
(4) 7.935 (1) नरसिंहपुर
(3) मनकवारा नं. बं. 363 प.ह.नं. 65.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर.
(6) एनटीपीसी लिमिटेड, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट के अन्तर्गत कोल परिवहन के लिये रेल्वे लाइन निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन ) में देखा जा सकता है.
रा. मा. क्र. 33 - अ-82 वर्ष 2013-14- पत्र क्रमांक- 62 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है भाग 1 ]
961
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं: -
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)
(2)
(3)
(4) गाडरवारा घाटपिपरिया
9.911 नरसिंहपुर
नं. बं. 135
प.ह.नं. 65.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर.
एनटीपीसी लिमिटेड, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट के अन्तर्गत कोल परिवहन के लिये रेल्वे लाइन निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन ) में देखा जा सकता है .
रा. मा. क्र. 34-अ-82 वर्ष 2013-14- पत्र क्रमांक-66- भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)
(3)
(2)
(4)
17.440 गाडरवारा बरांझ
नरसिंहपुर
नं. बं. 292
प.ह.नं. 65.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (3) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर.
एनटीपीसी लिमिटेड, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट के अन्तर्गत कोल परिवहन के लिये रेल्वे लाइन निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहपुर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन ) में देखा जा सकता है.
रा. मा. क्र. 35- अ-82 वर्ष 2013-14- पत्र क्रमांक- 68 - भू- अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 962
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
[भाग 1 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (1)
(3)
(4) (2)
गाडरवारा
18.778 नरसिंहपुर
टेकापार नं. बं . 190 प.ह.नं. 77.
(2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 4 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर.
एनटीपीसी लिमिटेड, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट के अन्तर्गत कोल परिवहन के लिये रेल्वे लाइन निर्माण हेतु .
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहुपर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन ) में देखा जा सकता है.
रा . मा. क्र. 36 - अ-82 वर्ष 2013-14- पत्र क्रमांक- 72 - भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 ( 1 ) की उपधारा ( 3 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
(1)
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में. ) (4)
4.271 गाडरवारा बम्हौरी
नरसिंहपुर
नं. बं. 287 प.ह.नं. 65.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (3 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
एनटीपीसी लिमिटेड, गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्लांट के अन्तर्गत कोल परिवहन के लिये रेल्वे लाइन निर्माण हेतु.
महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, गाडरवारा जिला नरसिंहपुर.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, नरसिंहुपर के कक्ष क्र. 84 ( भू- अर्जन ) में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 6 फरवरी 2014
पत्र. क्र. क - भू.अ.वि.अ-2013-14. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि , सम्पत्ति की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-अशासकीय भूमि का अर्जन
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- पथरिया
(ग) ग्राम- खौजाखेड़ी, प.ह.न. 27/45
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.72 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नंबर
(हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.01
632
0.03
633 ( 1 ) , 633 (4)
633/2
0.03
633/3
0.05
0.06
634
0.03
635
641/3
0.03
645/0.3
0.28
0.07
645/2
0.03
646
646
0.01
0.07
843
844
0.02
कुल योग .. 0.72
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बी.ओ.टी. (टोल+ एन्यूटी ) योजनांतर्गत दमोह - पथरिया - गढ़ाकोटा मार्ग के निर्माण किये जाने बावत्, के कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) दमोह एवं संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग उज्जैन , दिनांक 10 फरवरी 2014
क्र. भूमि संपादन- 2013-प्र. क्र. 3- अ-82-2012-13.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला- उज्जैन
(ख ) तहसील- महिदपुर
(ग ) नगर/ग्राम- इन्दौख
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 1080 वर्गफिट.
क्षेत्रफल
सर्वे नम्बर
(वर्गफिट में)
(1)
(2)
579/1
1080 वर्गफिट पर स्थित मकान कुल क्षेत्रफल . 1080
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- इंदोख- बडौद मार्ग पर उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण कार्य में अर्जन से छूट गये मकान का अधिग्रहण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय की भू-अर्जन शाखा एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) महिदपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 फरवरी 2014
क्र. 1278 - भू- अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , 964
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क ) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग ) नगर/ ग्राम- ग्राम- मडुआढाना, प.ह.नं. 02, ब.नं. 222 , रा.नि.मंडल -चौरई (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 06.317 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
0.073
223/2
227, 228 , 229 ,
231/3 , 232/2
0.938, कुआ कच्चा 1 , आम-1 , बबूल -1 , पलास -1 .
231/1-2
0.227 गंधीला-3 , पलास -2 232/1-2
0.518
231/3-4
0.215 कच्चा मकान-1 , बोर-1 , जामुन -1 , जाम -6, आम-5, नीम-2, नींबू-1 .
232/3-4
0.380 बेर -2 , शो बबूल -3 , जाम-3 , बबूल-2 , बांस -1 249/3
0.684 कच्चा मकान-1 , कुआ कच्चा-1 , गंधीला-2, जाम -1 , महुआ-2, पलास-3 .
256
0.802 पलास -1 .
257
0.129
0.729
255
0.162 बेर-1
258/1
258/4
0.057
0.056
259/3
258/2
0.323
258/3
0.732
259/1
0.122
0.057
271/1ड़
259/2
0.113 कच्चा मकान-1 , बबूल-3 , बेर-1 , बकायन -1 .
योग .
06.317 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र में आने वाले कृषकों के पुनर्वास हेतु निजी भूमि के अर्जन के सम्बंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा ) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल- संसाधन संभाग क्रमांक-1 , चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना विस्थापन एवं पुनर्वास उपसंभाग सिंगना तहसील- चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, महेशचन्द्र चौधरी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग छतरपुर, दिनांक 11 फरवरी 2014
प्र. क्र. 02 - अ- 82-2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन –
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- चंदला
(ग) ग्राम-पवाई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-3.129 हेक्टेयर.
खसरे का क्षेत्रफल भू- अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या
अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
51
0.002
0.114
52/1 भाग 1 ]
965
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
(2)
(1)
52/2
0.116
53/2
0.048
58
0.108
0.019
59
77
0.080
78
0.120
79/4
0.016
79/7/1
0.176
81
0.108
85
0.084
0.032
102
0.005
103
0.080
104
105
0.030
0.056
106
107/1
0.028
125/1
0.158
125/2/2
0.214
126/1/1
0.105
126/3/1
0.106
126/3/2
0.176
0.202
126/8/1/1
0.263
129
0.003
137
138
0.052
139
0.009
140
0.128
0.050
185/2
186/2
0.138
190/1
0.120
190/2
0.081
0.048
191
574/198
0.048
575/131
0.006
योग .. 3.129
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की लुधगांव वितरक नहर की छटीबम्हौरी माइनर नं. 2 एवं पुखरया माइनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 03 - अ - 82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- चंदला
(ग) ग्राम- छटीबम्हौरी
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि- 2.184 हेक्टेयर .
से भूखण्डों की संख्या भू-अर्जन खसरा विवरण खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.018
784
0.002
792
937/2
0.077
0.048
940/2
946
0.038
0.126
947
0.002
948
951
0.088
952
0.064
956
0.026
0.002
958
962
0.044
0.128
964
0.077
977
978
0.109
980
0.007
981
0.051
983
0.105
984
0.012
985
0.057
0.064
1021
1022
0.128
1024
0.012
1159
0.017
1160
0.104
0.045
1161
1162
0.045
1165
0.009
1517
0.083 966
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
(1)
(2)
1518
0.005
1519
0.005
0.013
1525
1527
0.023
1528
0.13
1529
0.093
1565
0.076
1566
0.045
1579
0.004
1580/1
0.136
1580/2
0.010
1581
0.013
1582
0.043
योग .. 2.184
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की लुधगांव वितरक नहर की छटीबम्हौरी माइनर नं. 2 एवं पुखरया माइनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 4-अ- 82-2012-2013 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- चंदला
(ग ) ग्राम- सिलगांव
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.665 हेक्टेयर.
भू- अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या
खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
297
0.096
298
0.150
300/1
0.110
300/2
0.048
(2)
(1)
306/1/1
0.098
306/2
0:098
307/1
0.094
0.014
307/2
0.046
307/3
307/5
0.085
308/1
0.040
0.040
308/2
0.040
308/3
314/1
0.094
0.040
333/2
334
0.118
0.013
335
336/2
0.218
337
0.068
340
0.155
योग .. 1.665
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की लुधगांव वितरक नहर की पुखरया माइनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 05- अ-82-2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- चंदला
(ग) ग्राम-खराबा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-1.549 हेक्टेयर .
खसरे का क्षेत्रफल भू- अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या
अर्जित रकबा (हे. में)
(1)
(2)
540
0.020
542/2
0.400 967
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(1)
(2)
545/2/1
0.182
0.030
545/2/2
545/3/1/1
0.227
545/3/1/4
0.020
545/3/1/5
0.200
545/3/2
0.012
545/3/3
0.024
546/2
0.144
581
0.258
582/1
0.032
योग .. 1.549
(2) सार्वजनिक प्रयोजन लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की लुधगांव वितरक नहर की पुखरया माइनर के निर्माण हेतु भू- अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 06 - अ- 82-2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख) तहसील- चंदला
(ग ) ग्राम- पुखरया
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.831 हेक्टेयर.
खसरे का क्षेत्रफल अर्जित रकबा
भू-अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या
(हे. में)
(2)
(1)
5
0.014
6
0.036
7/2/2
0.032
8/1/1
0.006
0.006
8/1/2
0.040
8/2
8/3
0.048
(1)
(2)
10/1
0.045
10/2
0.048
0.012
10/3
0.005
10/4
11
0.160
0.051
15/2/1/3
16/1
0.068
17/1
0.116
17/2
0.044
0.008
19
38/2/2
0.028
40
0.016
0.048
360/39/1
योग 0.831
(2) सार्वजनिक प्रयोजन लिये आवश्यकता है - बरियारपुर बांयी नहर की लुधगांव वितरक नहर की पुखरया माइनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 07- अ- 82-2012-2013.-चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- छतरपुर
(ख ) तहसील- चंदला
(ग) ग्राम-खैराही
(घ ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि-0.980 हेक्टेयर.
खसरे का क्षेत्रफल
अर्जित रकबा
भू-अर्जन खसरा विवरण से भूखण्डों की संख्या
(हे. में)
(2)
(1)
6
0.121
7/1
0.061
7/2
0.038
8
0.115
0.052
11/2
0.054 968
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
(1)
(2)
11/3
0.020
14
0.113
15
0.086
21/2/1
0.182
87
0.037
89/2
0.037
0.064
90
योग 0.980
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन लिये आवश्यकता है- बरियारपुर बांयी नहर की लुधगांव वितरक नहर की पुखरया माइनर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लवकुशनगर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग गुना, दिनांक 13 फरवरी 2014
प्र. क्र. 16- अ-82-2012-13- बिरयाई-18.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख ) तहसील-कुंभराज
(ग) नगर/ग्राम- बिरयाई
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.335 हेक्टेयर.
सर्वे
रकबा
नम्बर
(हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.105
398
0.230
446/3
योग .. 0.335
[ भाग 1 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिरयाई तालाब निर्माण योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाचोडा तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , राघौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 17- अ-82-2012-13-वीरपुर-19. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख) तहसील-कुंभराज
( ग) नगर/ग्राम-वीरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.754 हेक्टेयर.
सर्वे
नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
51/2
0.335
0.773
110/1
110/2
0.581
104/125
0.065
योग 1.754
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बिरयाई तालाब निर्माण योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाचोडा तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, राघौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 18- अ- 82-2012-13- गूजरखेडी वीरान- 20 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- गुना
(ख) तहसील-कुंभराज 969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(ग ) ग्राम- गूजरखेडी वीरान
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.500 हेक्टेयर.
सर्वे नम्बर
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
1.500
17/1 क
0.600
17/2
15
0.400
योग .. 2.500
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भोजपुरा तालाब निर्माण योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमियों का अर्जन.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चाचोड़ा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राधौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 19- अ-82-2012-13- भोजपुरा-21.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-- गुना
(ख) तहसील-कुंभराज
(ग ) नगर/ग्राम- भोजपुरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-0.500 हेक्टेयर.
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
सर्वे नम्बर 83
0.500 0.500
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- भोजपुरा तालाब निर्माण योजनान्तर्गत शेष छूटी हुई भूमियों काअर्जन.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) चाचोड़ा तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , राघौगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला डिण्डौरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी , दिनांक 13 फरवरी 2014
क्र.- भू-अर्जन-20 ( अ-82 ) 2012-13.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- बजाग
(ग) ग्राम- खरगहना, प.ह.न. 161 .
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.720 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(2) 0.720
(1) 988
योग .. 0.720
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खरगहना जलाशय के शीर्ष कार्य हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी/ कलेक्टर कार्यालय डिणडौंरी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छबि भारद्वाज , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग खरगोन, दिनांक 17 फरवरी 2014
क्र. 92- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख) तहसील - भीकनगांव 970
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
(ग) ग्राम- भीकनगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.094 हेक्टयर.
खसरा नम्बर
रकबा (हेक्टयर में)
(2)
(1)
1/4
0.830
73
0.050
1.214
74/3
योग . 2.094
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- लखापुरा तालाब योजना के शीर्ष कार्य के डूब क्षेत्र हेतु भूमि की आवश्यकता.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला- खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नवनीत मोहन कोठारी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 17 फरवरी 2014
प्र. क्र. 1 - अ-82-2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित भूमि औद्योगिक क्षेत्र ( प्लास्टिक पार्क ग्राम तामोट तहसील गौहरगंज जिला रायसेन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से पहुंच मार्ग निर्माण हेतु उद्योग संचनालय मध्यप्रदेश को ) उद्योंग संचनालय मध्यप्रदेश को आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रायसेन
(ख) तहसील-गौहरगंज
(ग) ग्राम-तामोट
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -5.407 हेक्टेयर.
ख. नं.
कुल रकबा (हेक्टयर में)
अर्जित रकबा (हेक्टयर में)
(2)
(3) (1)
352/1/2/2
2.023
0.085 352/2
3.314
0.222
2.023
0.077 352/1/2/1
(3)
(2)
(1)
327
2.088
0.417 328/1
0.061
0.405
331/2
2.023
0.283
0.227 324
2.428
1.214
0.445 331/6
332
2.023
0.101 326/2
0.939
0.174
0.777 622
4.613
621
0.186
2.023
0.417 625
1.623
0.299
0.709
631/1
2.545
0.138 631/4
2.664
0.081 640
632
0.158
0.158
1.275
0.182 631/2
0.304 631/3
1.275
0.344
0.79
659/1/2
0.304 659/1/3
0.798
326/1
1.914
0.097 641
1.704
0.028
5.407 योग ..40.571
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन- राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी , गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के . जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग राजगढ़ , दिनांक 20 फरवरी 2014
क्र. 1237- भू- अर्जन- 2013.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि एवं सम्पत्ति का वर्णन. अशासकीय भूमि (क) जिला- राजगढ़
(ख) तहसील-जीरापुर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(ग) नगर/ग्राम- ब्राहम्णखेड़ा
(घ) भूमि का कुल क्षेत्र-0.759 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टयर में)
(1)
(2)
534/14
0.759
योग 0.759
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- जगन्नाथपुरा तालाब की पाल , डूब, वेस्टीवीयर एवं वेस्टवीयर के निर्माण हेतु ( पूरक प्रकरण ) .
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खिलचीपुर जीरापुर एवं भू- अर्जन अधिकारी , खिलचीपुर- जीरापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रायसेन, दिनांक 20 फरवरी 2014
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायसेन
(ख) तहसील-सिलवानी
(ग) ग्राम- पोनार , चैनपुर, सिमरिया, खमरियाखुर्द, बगवाढ़ा , चंद्रपुरा, पोड़ी, पिपलियाखास.
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 18.011 हेक्टेयर.
खसरा क्रमांक
कुल रकबा (हेक्टयर में )
971
(2)
(3) (1)
32
0.547
0.060
0.020
4.483
144, 145 , 146/1
40/1
2.476
0.110
0.060 5 में से
0.421
9
0.140
0.018
0.130
2.501
46/2
0.018 13
0.061
29/1
0.397
0.036 8
0.139
0.030 46/1
2.501
0.130 33
0.624
0.150 34
4.144
0.090
0.042 134
7.260
146/1/2
0.809
0.020
0.020
0.150
144, 145, 146/2
148/1
0.200
0.030
0.201
148/2
0.030 12
0.113
0.048 151
0.534
0.180 152
0.813
0.150 74
0.134
0.060 120
0.125
0.030 118
0.632
0.060
3.034
0.070 115, 116/1
252/96
0.760
0.060 96 में से
3.237
0.720
1.214
0.070 115 , 116/2
0.607
0.070 115, 116/3
2में से
0.739
0.108 27
0.806
0.040
अर्जित
किया गया
रकबा
(3) (1)
(2) ग्राम-पोनार
30/1
0.129
0.030 26
0.060
0.134
7
0.421
0.060 28
1.967
0.140 40/2
0.089
0.014
0.060
1.339
45, 48/1
1.340
0.060 45, 48/2
43में से
4.073
0.160 972
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
(2)
(1)
(3) 29/2
0.671
0.030
0.380
0.090 E 121, 122
2/1/2
1.141
1.141
4.445 योग..51.486
ग्राम-चैनपुर
23
0.336
0.080 24
1.477
0.030 25
0.251
0.020 26
3.108
0.108
1.668
27
0.144
0.825
28
0.090 29/1
0.085
0.015 30/1
1.189
0.150 29/2
0.085
0.015 30/2
1.189
0.060 8/2
1.554
0.240 44/1
0.228
2.193
58/4
0.870
0.130
3.366
0.510 42, 43
41
0.080
1.371
45
0.100
3.106
40/2
1.214
0.120 34/1/2
4.211
0.220 34/1/1
0.809
0.070 36/2
0.809
0.060 91 में से
0.733
0.090 37
0.656
0.080 85/2
0.409
0.090 167/1
0.214
0.018 167/2
0.845
0.060 166
0.060
0.291
1.246
0.150 53, 54 86/4 में से
34.110
3.090 योग ..
ग्राम-सिमरिया
62/2
2.468
0.120
2.468
0.040 62/1
[भाग 1
(2)
(3) (1)
62/4/1/1
3.440
0.125 62/4/1/2
0.440
0.020 65/1/2
1.528
0.060 65/1/1
1.416
0.040
0.615
65/2/1/1
0.040 65/2/1/2
1.214
0.040 66
5.930
0.200
1.011
0.090 13/3/2 , 15/3 , 48/3
0.090 13/3/2/3 , 15/3 , 48/2 1.011
1.157
0.080 49
योग .. 22.698
0.945 ग्राम-खमरियाखुर्द
2.760
24/1
0.080 23/1
0.120
1.862
22
1.124
0.100 23/2
0.060
0.809
24/2
0.809
0.060
0.120 3/1
2.711
3/3/1/2
3.348
0.095 3/3/1/3/1
3.642
0.090
4.828
3/3/1/1
0.095
0.200 15में से
3.557
7
3.052
0.220
1.023
0.080 14
18
0.200
3.391
1.520 योग .. 32.916
ग्राम-बघबाढ़ा
91/1
5.232
0.120 91/2/1/1
0.090
1.995
91/2/1/2
0.809
0.090 91/2/2
2.428
0.100 89/1
6.734
0.110 89/2
0.050
1.214
90/1/1/1
1.513
0.080 योग..19.925
0.640 भाग 1 ]
973
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
(1)
(2)
(3)
ग्राम-चंद्रपुरा
18
1.113
0.150
0.283
19
0.030
0.030 24
0.534
25
2.278
0.360 26
2.785
0.330 17 में से
3.487
0.150
1.050 योग..10.480
ग्राम-पोड़ी
52/1
4.850
0.090 52/2
8.962
0.300 124/49
0.405
0.120 48
1.979
0.015 47/2
0.405
0.060 5
0.829
0.020 6
0.334
0.014
1.023
0.120 101/1/2
1.000
0.120 101/2/4
0.607
0.120 101/2/2
0.607
0.120 101/2/1
0.607
0.120
0.060 47/1
1.558
2.290
0.090 50, 51
41/53/1
2.994
0.120 41/53/2
1.984
0.120 95/121/96
4.322
0.420 14में से
5.139
0.300 8 में से
3.816
0.104 7 में से
2.763
0.110 4
0.020
1.863
3/1
0.651
0.032 3/2
0.651
0.032 3/3
0.651
0.032 20/1
0.040
1.703
20/2
0.809
0.052 20/3
0.060
1.703
2.811 योग..52.215
(1)
(2)
(3) ग्राम-पिपलियाखास
5.070
192
0.114
0.405
0.090 272/118
156
0.445
0.180
0.012 161
0.231
0.316
0.012 119/5
0.150 119/4
0.304
119/6
0.202
0.018 157
0.024
0.567
0.773
0.090 67
68
1.428
0.090 252/202/1
0.075
0.178
252/202/2
0.178
0.075 176/1
0.332
0.180 155/1/1
1.214
0.294 155/1/2
1.214
0.294 160/1
0.445
0.120 160/2
0.180
1.169
16
5.244
0.228 17
6.366
0.330 20
4.727
0.030
0.656
0.060 64
21
2.063
0.210 22
2.541
0.150 69
0.421
0.012 79
0.369
0.096 80
2.221
0.120
0.539
0.060 119/2, 118/2
0.380
0.024 119/3 , 118/3
65में से
4.056
0.162
3.510 योग . 12.590
18.011 महायोग 236.420
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सालाबरू सिंचाई योजना की एल.बी.सी. , आर.बी.सी. एवं माईनर नहर निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , सिलवानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
974
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 12 फरवरी 2014
नस्ती क्र.... एलए- भू-अर्जन -प्र.क्र. 18-अ-82-11-12.- सहायक अभियंता, दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, खण्डवा द्वारा उनके प्रस्ताव क्रमांक - डीडीकेपीएल - भू- अ.-110, दिनांक 3 मई 2012 ग्राम कौड़ियाखेड़ा के विभिन्न सर्वे की निजी कृषि भूमि रकबा 3.14 हेक्टेयर व उस पर स्थित परिसम्पत्ति दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, जिला खण्डवा के जल परिवहन मार्ग एवं मुख्य पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहण किये जाने के प्रस्ताव कलेक्टर खण्डवा को प्रस्तुत किये गये . भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) की अधिसूचना एवं अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत उद्घोषणा का विहित स्थानों पर प्रकाशन कराये जाने तथा अधिनियम की धारा 09 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई. इस स्तर पर प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक- सहा. अभि. डीडीकेपीएल- भू-अर्जन -151 , दिनांक 28 जनवरी 2014 द्वारा, भू- अर्जन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया.
उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 7 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 9 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 48 के अंतर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है. अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत कॉलम ( 6 ) व ( 7 ) में उल्लेखित भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है :-
अनुसूची
सार्वजनिक
धारा 4 (2 ) के भूमि का वर्णन
तहसील
प्रयोजन जिला
ग्राम
अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
का वर्णन अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत निम्न सर्वे नम्बर अर्जन हेतु प्रस्तावित था
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहित किये जाने वाले सर्वे नम्बर का ब्यौरा
खसरा नं. रकबा (हे. में )
(3)
खसरा नं . (6)
(1)
(5)
रकबा (हे. में) (7)
(8)
(9) (2)
(4)
0.11
92
खण्डवा
0.11
92
सहायक अभियंता, पुनासा कौड़ियाखेड़ा
0.04
0.04
93
93
95/1
0.48
0.48
95/1
0.32
95/2
95/2
0.32
दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, खण्डवा.
जल परिवहन मार्ग एवं मुख्य पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु.
96
0.83
0.83
96
0.02
97/1
0.02
97/1
0.19
0.19
193
193
0.05
0.05
194/1
194/1
0.26
194/2
194/2
0.26
194/3
0.19
194/3
0.19
0.22
194/4
0.22
194/4
0.43
195
0.43
195
3.14
योग .
योग 3.14
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय, प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड शेड नम्बर 07 एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स, रामपुर, जबलपुर ( 3 ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पुनासा में देखा जा सकता है.
975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
नस्ती क्र.... एलए- भू-अर्जन-प्र.क्र. 19-अ-82-11-12. सहायक अभियंता, दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, खण्डवा द्वारा उनके प्रस्ताव क्रमांक- डीडीकेपीएल- भू-अ.-118, दिनांक 3 मई 2012 एवं संशोधित प्रस्ताव क्रमांक - डीडीकेपीएल- भू.अ. - 15, दिनांक 2 फरवरी 2013 ग्राम कौड़ियाखेड़ा के विभिन्न सर्वे की निजी कृषि भूमि रकबा 159.28 हेक्टेयर व उस पर स्थित परिसम्पत्ति दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, जिला खण्डवा के विद्युत गृह एवं राखंड बांध के निर्माण हेतु अधिग्रहण किये जाने के प्रस्ताव कलेक्टर खण्डवा को प्रस्तुत किये गये. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4( 1 ) की अधिसूचना एवं अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत उद्घोषणा का विहित स्थानों पर प्रकाशन कराये जाने तथा अधिनियम की धारा 09 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई. इस स्तर पर प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक- सहा. अभि. डीडीकेपीएल- भू-अर्जन -153 , दिनांक 28 जनवरी 2014 द्वारा , भू- अर्जन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया.
उपरोक्तके परिप्रेक्ष्य में संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 7 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 9 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक नहीं है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 48 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है. अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत कॉलम ( 6 ) व ( 7 ) में उल्लेखित भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम
धारा-4 ( 2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत निम्न सर्वे नम्बर अर्जन हेतु प्रस्तावित था
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहित किये जाने वाले सर्वे नम्बर का ब्यौरा
खसरा नं. रकबा ( हे. में )
रकबा ( हे. में ) (7)
(8)
(5)
खसरा नं . (6)
(9) (3)
(2)
(4)
(1)
20/1
0.13
खण्डवा
20/1
0.13
पुनासा कौड़ियाखेड़ा
0.16
0.16
20/2
20/2
सहायक अभियंता, दादा धूनीवाले
20/3
0.81 पैकी
20/3
0.81 पैकी
विद्युत गृह एवं राखंड बांध के निर्माण हेतु.
20/4
0.54
20/4
0.54
खण्डवा पॉवर लिमिटेड, खण्डवा.
0.40
0.40
20/5
20/5
0.07
20/7
0.07
20/7
0.07
0.07
20/8
20/8
20/9
0.40
20/9
0.40
20/10
0.07
20/10
0.07
1.53 पैकी 21
1.53 पैकी
21
0.30
22
22
0.30
23
1.08 पैकी
1.08 पैकी
23
2.42पैकी
24
2.42पैकी
24
0.03 पैकी
25
0.03पैकी
25
0.02
26
26
0.02
27
0.03
0.03
27
28
28
0.05
0.05
0.05
0.05
29
29
0.27
2.07
31
31
3.94
3.94
32/1
32/1
0.05 पैकी
32/2
32/2
0.05पैकी
0.08 पैकी
0.08 पैकी
32/3
32/3
2.53
37
2.53
37
38
1.92
1.92
38 976
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
(1) (2) (3)
(4)
(5)
39
3.86
0.75
41/1
1.24
41/2
2.04
42
1.78
43
1.58
44/1
44/2
1.60
45
0.48
46/1
0.36
46/2
0.56
46/3
0.56
46/4
0.56
46/5
0.56
0.80
47/1
47/2
0.92
47/3
0.92
[भाग 1 (6)
(7)
(9)
(8)
39
3.86
41/1
0.75
41/2
1.24
2.04
42
43
1.78
44/1
1.58
1.60
44/2
45
0.48
46/1
0.36
46/2
0.56
46/3
0.56
46/4
0.56
46/5
0.56
0.80
47/1
47/2
0.92
47/3
0.92
0.77 पैकी
48/1
0.09
48/2
0.05
48/3
48/1
0.77 पैकी
48/2
0.09
48/3
0.05
0.31 पैकी
59
59
0.31 पैकी
0.14पैकी
91
92
0.14पैकी
91
0.13पैकी
92
0.13पैकी
0.29 पैकी
96
97/1
96
0.29पैकी
97/1
4.71 पैकी
4.71 पैकी
98/3
0.01 पैकी
98/3
0.01 पैकी
0.15पैकी
103/1
103/1
0.15 पैकी
103/2
0.25पैकी
103/2
104
5.54
1.00
105
1.45
106
107/1
1.32
107/2
0.46
0.26
107/3
107/4
0.27
108
2.32
109/1
1.12
109/2
0.89
0.20
109/3
3.41
110/1
1.95
110/2
1.14
111/2
1.26
2.00
112/1
0.08
112/2 0.25 पैकी
104
5.54
105
1.00
1.45
106
107/1
1.32
107/2
0.46
107/3
0.26
0.27
107/4
108
2.32
109/1
1.12
109/2
0.89
109/3
0.20
110/1
3.41
110/2
1.95
1.14
111/2
1.26
112/1
2.00
112/2
0.08 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
112/3
0.10
112/4
0.10
112/5
0.12
0.06
112/6
113/1
0.89
113/2
0.88
0.88
113/3
114/1
2.26
114/2
0.10
114/3
0.10
3.64
115
1.54
116/1
1.53
116/2
117
977
(9) (6)
(7)
(8)
112/3
0.10
112/4
0.10
112/5
0.12
112/6
0.06
113/1
0.89
113/2
0.88
113/3
0.88
114/1
2.26
114/2
0.10
0.10
114/3
115
3.64
116/1
1.54
116/2
1.53
2.65 पैकी
120/2
4.32
120/3
0.45
123/1
1.26
123/2
0.32
2.55
124
1.50
125
1.59
126
1.42
127/1
127/2
0.65
127/3
0.40
127/4
0.40
127/5
0.40
0.40
127/6
1.35
129
130/1
1.45
1.45
130/2
1.99
132
2.61
133/1
2.02
133/2
133/3
2.02
133/4
1.52
133/5
0.20
0.20
133/6
0.10
137/7
2.50
134
1.99
135/1
135/2
0.80
135/3
0.20
0.20
135/4
0.20
135/5
117
2.65 पैकी
120/2
4.32
120/3
0.45
123/1
1.26
123/2
0.32
124
2.55
125
1.50
1.59
126
127/1
1.42
127/2
0.65
127/3
0.40
127/4
0.40
127/5
0.40
127/6
0.40
129
1.35
130/1
1.45
130/2
1.45
132
1.99
133/1
2.61
133/2
2.02
133/3
2.02
133/4
1.52
133/5
0.20
133/6
0.20
133/7
0.10
134
2.50
135/1
1.99
135/2
0.80
135/3
0.20
135/4
0.20
0.20
135/5 978
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
(3)
(5) (2)
(4)
(1)
136
1.65
1.90
137
0.79
138
0.86
139
1.33
140
0.33
141
1.13
142
0.32
144
1.30
145
0.47
146
1.60
147
2.76
148
0.44
149/1
149/2
1.75
1.74
149/3
0.43
149/4
149/5
0.44
149/6
0.43
1.00
150/1
0.20
150/2
0.20
150/3
1.75
152
0.98
153
2.97
154
1.83 पैकी
167
168/1
0.37 पैकी
1.28 पैकी
168/2
1.46 पैकी
169
4.45पैकी
170
1.36
297
298
0.99 पैकी
0.57 पैकी
318
159.28
योग .
(2)
[भाग 1 (6)
(7)
(9)
(8)
136
1.65
137
1.90
0.79
138
139
0.86
1.33
140
141
0.33
142
1.13
0.32
144
145
1.30
0.47
146
147
1.60
2.76
148
149/1
0.44
149/2
1.75
149/3
1.74
149/4
0.43
149/5
0.44
149/6
0.43
150/1
1.00
0.20
150/2
0.20
150/3
152
1.75
153
0.98
2.97
154
167
1.83 पैकी
168/1
0.37 पैकी
168/2
1.28 पैकी
169
1.46 पैकी
170
4.45पैकी
297
1.36
298
0.99 पैकी
0.57 पैकी
318
159.28
योग ..
भूमिके नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय, प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड शेड नम्बर 07 एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स, रामपुर, जबलपुर ( 3 ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पुनासा में देखा जा सकता है .
नस्ती क्र.... एलए- भू-अर्जन- प्र.क्र. 20-अ- 82-11-12.- सहायक अभियंता, दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, खण्डवा द्वारा उनके प्रस्ताव क्रमांक - डीडीकेपीएल- भू- अ.- 114, दिनांक 3 मई 2012 ग्राम सिवरिया के विभिन्न सर्वे की निजी कृषि भूमि रकबा 8.15 हेक्टेयर व उस पर स्थित परिसम्पत्ति दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहण किये जाने के प्रस्ताव कलेक्टर, खण्डवा को प्रस्तुत किये गये . भू-अर्जन अधिनियम की धारा -4 ( 1 ) की अधिसूचना एवं अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत उद्घोषणा का विहित स्थानों पर प्रकाशन कराये जाने तथा अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई. इस स्तर पर प्रस्तावक विभाग 979 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
द्वारा उनके पत्र क्रमांक सहा. अभि. डीडीकेपीएल- भू-अर्जन-155 , दिनांक 28 जनवरी 2014 द्वारा भू- अर्जन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया.
उपरोक्तके परिप्रेक्ष्य में संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 7 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 9 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक नहीं है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 48 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है . अधिनियम की धारा -48 के अंतर्गत कॉलम ( 6 ) व ( 7 ) में उल्लेखित भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है : -
अनुसूची
सार्वजनिक
धारा -4 ( 2 ) के भूमि का वर्णन
प्रयोजन जिला तहसील ग्राम
अधिनियम की धारा 48
अधिनियम की धारा 6 के
अंतर्गत निम्न सर्वे नम्बर के अन्तर्गत अधिग्रहण से
अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
का वर्णन
निर्मुक्त प्रत्याहित किये जाने
अर्जन हेतु प्रस्तावित था
वाले सर्वे नम्बर का ब्यौरा
रकबा ( हे. में )
खसरा नं. रकबा ( हे.में ) खसरा नं .
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(8)
220
सिवरिया
220
0.56
0.56 सहायक अभियंता खण्डवा पुनासा
221
221
0.51
0.51
दादा धूनीवाले
222
222
0.53
0.53 खण्डवा पॉवर
जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु.
223
223
0.38
0.38 लिमिटेड, खण्डवा.
505/4
505/4
0.21
0.21
512/1
0.41
512/1
0.41
512/2
0.50
512/2
0.50
512/3
0.48
512/3
0.48
0.28
513/4
513/4
0.28
0.22
513/5
0.22
513/5 .
517
0.47
517
0.47
520
520
0.38
0.38
0.39
521
521
0.39
522/2
0.01
522/2
0.01
550/1
0.04
550/1
0.04
0.52
562
562
0.52
563
0.12
0.12
563
564
0.18
564
0.18
565
0.42
565
0.42
566
0.28
566
0.28
567
0.33
567
0.33
568
568
0.48
0.48
571/1
0.13
571/1
0.13
571/2
0.08
571/2
0.08
572/2
0.24
0.24
572/2
8.15
योग . 8.15
योग .
( 2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड शेड नम्बर 07 एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स, रामपुर, जबलपुर ( 3 ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , पुनासा में देखा जा सकता है.
980
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
[भाग 1 नस्ती क्र.... एलए- भू- अर्जन- प्र.क्र. 21-अ- 82-11-12. सहायक अभियंता , दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, खण्डवा द्वारा उनके प्रस्ताव क्रमांक- डीडीकेपीएल- भू-अ.-112, दिनांक 3 मई 2012 एवं संशोधित प्रस्ताव क्रमांक - डीडीकेपीएल- भू.अ. - 16, दिनांक 2 फरवरी 2013 ग्राम भिलाई के विभिन्न सर्वे की निजी कृषि भूमि रकबा 5.18 हेक्टेयर व उस पर स्थित परिसम्पत्ति दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, जिला खण्डवा के जल परिवहन मार्ग एवं मुख्य पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहण किये जाने के प्रस्ताव कलेक्टर खंडवा को प्रस्तुत किये गये. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) की अधिसूचना एवं अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत उद्घोषणा का विहित स्थानों पर प्रकाशन कराये जाने तथा अधिनियम की धारा 09 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई. इस स्तर पर प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक- सहा. अभि. डीडीकेपीएल- भू-अर्जन-157 , दिनांक 28 जनवरी 2014 द्वारा भू- अर्जन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया.
उपरोक्तके परिपेक्ष्य में संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 7 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 9 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक नहीं है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 48 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है . अधिनियम की धारा-48 के अंतर्गत कॉलम ( 6 ) व ( 7 ) में उल्लेखित भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है : -
अनुसूची
सार्वजनिक
धारा-4 ( 2 ) के भूमि का वर्णन
तहसील ग्राम
जिला
अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत निम्न सर्वे नम्बर अर्जन हेतु प्रस्तावित था
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्तप्रत्याहित किये जाने वाले सर्वे नम्बर का ब्यौरा
रकबा ( हे.में )
रकबा (हे .में) (7)
(8)
(1)
(3)
(5)
खसरा नं. (6)
(9) (2)
खसरा नं. (4)
41
0.02
खण्डवा
0.02
सहायक अभियंता भिलाई
41
जल परिवहन पुनासा
0.25
0.25
42/3
42/3
मार्ग एवं मुख्य
दादा धूनीवाले
42/5
0.11
42/5
0.11
पहुंच मार्ग के
42/6
0.25
42/6
0.25
खण्डवा पॉवर लिमिटेड, खण्डवा. निर्माण हेतु.
42/7
42/7
0.10
0.10
0.25
0.25
43/1
43/1
0.14
44/1
0.14
44/1
0.18
44/2
0.18
44/2
0.04
0.04
45
45
0.25
0.25
55/1
55/1
57
0.03
0.03
57
88
0.02
88
0.02
89
0.85
0.85
89
0.29
90
0.29
90
0.21
91
0.21
91
0.70
0.70
94/2
94/2
0.05
106/3
106/3
0.05
0.45
106/4
0.45
106/4
106/5
106/5
0.35
0.35
0.64
0.64
108
108
5.18
योग .
योग .. 5.18
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड शेड नम्बर 07 एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स, रामपुर, जबलपुर ( 3 ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पुनासा में देखा जा सकता है.
981 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
नस्ती क्र. एलए- भू- अर्जन-प्र.क्र.-22-अ- 82-11-12.- सहायक अभियंता , दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, खण्डवा द्वारा उनके प्रस्ताव क्रमांक - डीडीकेपीएल - भू-अ. - 116, दिनांक 3 मई 2012 ग्राम सिंधखेड़ा के विभिन्न सर्वे की निजी कृषि भूमि रकबा 1.31 हेक्टेयर व उस पर स्थित परिसम्पत्ति दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के जल परिवहन मार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहण किये जाने के प्रस्ताव कलेक्टर, खण्डवा को प्रस्तुत किये गये. भू- अर्जन अधिनियम के धारा -4 ( 1 ) की अधिसूचना एवं अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत उद्घोषणा का विहित स्थानों पर प्रकाशन कराये जाने तथा अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई. इस स्तर पर प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक सहा. अभि. डीडीकेपीएल- भू-अ. - 159 , दिनांक 28 जनवरी 2014 द्वारा भू- अर्जन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया.
उपरोक्तके परिप्रेक्ष्य में संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 7 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 9 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक नहीं है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 48 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है. अधिनियम की धारा -48 के अंतर्गत कॉलम ( 6 ) व ( 7 ) में उल्लेखित भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है : -
अनुसूची
सार्वजनिक
धारा 4 ( 2 ) के भूमि का वर्णन
ग्राम
अधिनियम की धारा 6 के
प्रयोजन जिला तहसील
अधिनियम की धारा 48 अंतर्गत प्राधिकृत
के अन्तर्गत अधिग्रहण से अधिकारी
का वर्णन अंतर्गत निम्न सर्वे नम्बर
अर्जन हेतु प्रस्तावित था निर्मुक्त प्रत्याहित किये जाने वाले सर्वे नम्बर का ब्यौरा
रकबा ( हे. में )
खसरा नं. रकबा ( हे.में ) खसरा नं.
(6)
(7)
(1)
(3)
(9) (2)
(4) (5)
(8)
239/1
239/1
खण्डवा
0.05 पैकी
0.05 पैकी सहायक अभियंता जल परिवहन पुनासा सिंधखेड़ा
0.08 पैकी
242
242 0.08 पैकी
मार्ग के
दादा धूनीवाले
खण्डवा पॉवर
243/1
0.39 पैकी 243/1 0.39 पैकी
निर्माण हेतु.
243/2
243/2 0.17 पैकी
0.17 पैकी लिमिटेड, खण्डवा.
243/3
243/3 0.14 पैकी
0.14 पैकी
244
244
0.43 पैकी
0.43 पैकी
245
0.05 पैकी 245 0.05 पैकी
1.31
योग .
योग .. 1.31
(2) भूमिके नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड शेड नम्बर 07 एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स, रामपुर, जबलपुर ( 3 ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पुनासा में देखा जा सकता है.
नस्ती क्र.... एलए- भू- अर्जन- प्र.क्र. 23 -अ-82-11-12.- सहायक अभियंता दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, खण्डवा द्वारा उनके प्रस्ताव क्रमांक- डीडीकेपीएल - भू- अ.-108, दिनांक 3 मई 2012 ग्राम बीड़ के विभिन्न सर्वे की निजी कृषि भूमि रकबा 0.53 हेक्टेयर व उस पर स्थित परिसम्पत्ति दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड जिला खंडवा के मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहण किये जाने के प्रस्ताव कलेक्टर , खण्डवा को प्रस्तुत किये गये. भू-अर्जन अधिनियम की धारा -4 ( 1 ) की अधिसूचना एवं अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत उद्घोषणा का विहित स्थानों पर प्रकाशन कराये जाने तथा अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई. इस स्तर पर प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक सहा. अभि. डीडीकेपीएल- भू-अ.-161 , दिनांक 28 जनवरी 2014 द्वारा भू-अर्जन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया.
उपरोक्त के परिपेक्ष्य में संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 7 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 9 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक नहीं है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 48 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है. अधिनियम की 982
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
धारा -48 के अंतर्गत कॉलम ( 6 ) व ( 7 ) में उल्लेखित भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत निम्न सर्वे नम्बर अर्जन हेतु प्रस्तावित था
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्तप्रत्याहित किये जाने वाले सर्वे नम्बर का ब्यौरा
खसरा नं. रकबा ( हे . )
रकबा ( हे. )
खसरा नं .
(6)
(9)
(8)
(7)
(2) (3)
(4) (5)
(1)
192/2 0.53
0.53
192/2
खण्डवा
बीड़
पुनासा
मुख्य पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
सहायक अभियंता दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, खण्डवा.
0.53
0.53
योग .
योग ..
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय, प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड शेड नम्बर 07 एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स, रामपुर, जबलपुर ( 3 ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पुनासा में देखा जा सकता है.
नस्तीक्र. एलए- भू- अर्जन-प्र.क्र.-अर्जन-प्र.क्र. 24-अ-82-11-12.- सहायक अभियंता दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, खण्डवा द्वारा उनके प्रस्ताव क्रमांक - डीडीकेपीएल- भू-अ.- 132 , दिनांक 8 मई 2012 एवं संशोधित प्रस्ताव क्रमांक- डीडीकेपीएल - भू.अ. - 14 , दिनांक 2 फरवरी 2013 ग्राम गोराड़िया के विभिन्न सर्वे की निजी कृषि भूमि रकबा 182.61 हेक्टेयर व उस पर स्थित परिसम्पत्ति दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड, जिला खण्डवा के विद्युत् गृह एवं राखंड बांध के निर्माण हेतु अधिग्रहण किये जाने के प्रस्ताव कलेक्टर खंडवा को प्रस्तुत किये गये. भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 ( 1 ) की अधिसूचना एवं अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत उद्घोषणा का विहित स्थानों पर प्रकाशन कराये जाने तथा अधिनियम की धारा 09 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई. इस स्तर पर प्रस्तावक विभाग द्वारा उनके पत्र क्रमांक- सहा. अभि. डीडीकेपीएल- भू- अर्जन-163 , दिनांक 28 जनवरी 2014 द्वारा भू- अर्जन के प्रस्ताव को निरस्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया.
उपरोक्तके परिपेक्ष्य में संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (7 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने ( 9 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक नहीं है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 48 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है . अधिनियम की धारा -48 के अंतर्गत कॉलम ( 6 ) व ( 7 ) में उल्लेखित भूमि को अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहरित किये जाने की घोषणा की जाती है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
धारा 4 ( 2 ) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत निम्न सर्वे नम्बर अर्जन हेतु प्रस्तावित था
अधिनियम की धारा 48 के अन्तर्गत अधिग्रहण से निर्मुक्त प्रत्याहित किये जाने वाले सर्वे नम्बर का ब्यौरा
खसरा नं.
रकबा ( हे. )
रकबा ( हे. )
खसरा नं.
(9) (3)
(6)
(4)
(5)
(7)
(8)
(1) (2)
0.11 पैकी
154/776
154/776
0.11 पैकी
खण्डवा
गोराड़िया
सहायक अभियंता पुनासा
विद्युत् गृह एवं राखंड बांध के
155/777
0.23 पैकी
155/777
0.23 पैकी
दादा धूनीवाले
155 0.11 पैकी खण्डवा पॉवर
0.11 पैकी
155
निर्माण हेतु.
158/1
158/1
0.03 पैकी
लिमिटेड, खण्डवा.
0.03 पैकी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(3)
(4)
(5) (1) (2)
161
983
(9) (6)
(7)
(8)
161 0.15 पैकी
0.15 पैकी
0.12पैकी
163
1.34
165
1.00
166/1
166/2
0.50
0.45
167
1.00
168
0.22
169/1
0.13
169/2
0.40
169/3
169/4
0.40
169/5
0.10
169/6
0.10
0.10
169/7
169/8
0.10
169/9
0.10
1.69
170/1
170/2
1.00
171/1
0.47
171/2
0.13
172/1
0.23
172/2
0.40
172/3
0.24
174/1
163 0.12पैकी
165
1.34
1.00
166/1
166/2 0.50
167
0.45
168
1.00
169/1 0.22
169/2 0.13
0.40
169/3
169/4 0.40
169/5 0.10
169/6 0.10
169/7 0.10
169/8 0.10
0.10
169/9
170/1 1.69
170/2 1.00
171/1 0.47
171/2 0.13
172/1 0.23
172/2 0.40
172/3 0.24
4.27 पैकी
174/2
174/1 4.27 पैकी
174/2 0.31 पैकी
0.31 पैकी
174/3
1.20
0.06
174/4
174/5
0.06
175/1
1.20
174/3
174/4 0.06
174/5 0.06
0.14पैकी
0.14 पैकी
175/2
0.70
175/3
0.70
175/4
0.76
175/5
0.80
175/6
0.80
175/7
175/1
175/2 0.70
0.70
175/3
175/4 0.76
175/5 0.80
175/6 0.80
175/7 1.12पैकी
1.12पैकी
0.77
175/8
0.77
175/9
175/10 1.01
177/1
175/8 0.77
0.77
175/9
175/10 1.01
177/1 0.04 पैकी
0.04 पैकी
177/2 0.12. पैकी
0.12पैकी
475/1
177/2
2.46 पैकी
475/1
2.46 पैकी
480/1 480/1 0.40 पैकी
0.40 पैकी
480/2
0.75
481/1 480/2 0.75
481/1 0.91 पैकी
0.91 पैकी
0.75
481/2 481/2 0.75 984
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
(2)
(4)
(5) (1)
(3)
1.65
482
2.15
483
0.67
485
486/1
0.58
1.62
486/2
0.10
486/3
0.10
486/4
486/5
0.10
0.10
486/6
487
0.56
488
0.90
489/1
0.26
489/2
0.50
489/2क 0.74
489/3
1.29
0.10
489/4
489/5
0.20
0.20
489/6
489/7
0.10
0.10
489/8
489/9
0.10
0.06
489/10
0.06
489/11
0.06
489/12
0.06
489/13
490
2.24
1.80
491
493
1.16
494
0.91
1.55
495
0.38
496/1
496/2
0.40
496/3
0.38
496/4
0.50
496/5
0.50
0.38
496/6
497
3.91
0.23
498
499
0.94
500
0.55
501
2.63
502/1
1.00
502/2
2.35
502/3
1.00 (6)
(8)
(9) (7)
1.65
482
483
2.15
485
0.67
486/1 0.58
486/2 1.62
486/3 0.10
486/4 0.10
486/5 0.10
486/6 0.10
487
0.56
488
0.90
0.26
489/1
489/2 0.50
489/2क 0.74
489/3 1.29
489/4 0.10
489/5 0.20
489/6 0.20
489/7 0.10
489/8 0.10
0.10
489/9
489/10 0.06
489/11 0.06
489/12 0.06
489/13 0.06
2.24
490
491
1.80
493
1.16
0.91
494
495
1.55
0.38
496/1
496/2 0.40
496/3 0.38
496/4 0.50
496/5 0.50
496/6 0.38
3.91
497
498
0.23
499
0.94
500
0.55
501
2.63
502/1 1.00
502/2 2.35
502/3 1.00 भाग 1 ]
985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
(1)
(4)
(5) (2) (3)
504
0.42
1.43
505
506
0.41
507
0.30
508
1.57
0.55
509
510
0.82
0.27
511
512
0.56
513/1
0.25
0.10
513/2
0.10
513/3
515/1
0.77
0.76
515/2
515/3
0.50
516
0.98
517
2.49
518/1
0.65
518/2
0.76
518/3
1.00
518/4
0.24
519
1.30
520
3.14
1.57
521
522/1
0.80
0.40
522/2
523
1.86
524
3.89
525
2.45
1.74
526/1
526/2
1.23
526/3
0.20
526/4
0.40
527/1
1.10
527/2
0.40
527/3
0.40
527/4
0.40
528
0.37
1.61
529
530
1.16
531
1.14
0.53
532/1
532/2
0.20
532/3
0.40
(8)
(6)
(7)
(9) 504
0.42
505
1.43
506
0.41
507
0.30
508
1.57
509
0.55
510
0.82
0.27
511
512
0.56
0.25
513/1
513/2 0.10
513/3 0.10
515/1 0.77
0.76
515/2
515/3 0.50
516
0.98
517
2.49
0.65
518/1
518/2 0.76
518/3 1.00
518/4 0.24
519
1.30
520
3.14
521
1.57
0.80
522/1
522/2 0.40
523
1.86
524
3.89
525
2.45
526/1 1.74
526/2 1.23
526/3 0.20
526/4 0.40
527/1 1.10
527/2 0.40
527/3 0.40
0.40
527/4
528
0.37
529
1.61
1.16
530
531
1.14
532/1 0.53
0.20
532/2
0.40
532/3 986
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
(2) (3)
(4)
(5) (1)
533/1
1.19
533/2
0.12
1.30
534
535/1
0.74
0.74
535/2
535/3
0.35
535/4
0.42
537/1
0.35
537/2
0.35
538/1
0.33
0.70
538/2
538/3
0.70
0.50
538/4
538/5
0.70
0.30
538/6
538/7
1.60
538/8
1.60
1.40
538/9
538/10 0.40
538/11
0.20
0.20
538/12
538/13
0.20
0.20
538/14
0.10
539/1
0.20
539/5
539/6
0.16
0.05
541/1
541/2
1.25
542/1
5.17
542/2
0.40
542/3
0.20
542/4
0.30
0.79
543/1
543/2
1.52
543/3
1.30
543/4
0.60
543/5
1.05
0.10
543/5अ
0.20
543/6
0.10
543/7
543/8
0.18
544/1
0.36
1.60
544/2
0.45
545
0.68
546/1
546/2
0.70
1.25
547
548
1.30
549/1
0.19 (6)
(9) (7)
(8)
533/1 1.19
0.12
533/2
1.30
534
0.74
535/1
0.74
535/2
535/3 0.35
535/4 0.42
537/1 0.35
537/2 0.35
0.33
538/1
0.70
538/2
538/3 0.70
538/4 0.50
538/5 0.70
538/6 0.30
1.60
538/7
538/8 1.60
538/9 1.40
538/10 0.40
0.20
538/11
538/12 0.20
538/13 0.20
538/14 0.20
539/1 0.10
539/5 0.20
539/6 0.16
0.05
541/1
541/2 1.25
542/1 5.17
542/2 0.40
542/3 0.20
542/4 0.30
543/1 0.79
543/2 1.52
543/3 1.30
543/4 0.60
543/5 1.05
543/5 0.10
543/6 0.20
543/7 0.10
543/8 0.18
544/1 0.36
544/2 1.60
545
0.45
546/1 0.68
0.70
546/2
547
1.25
548
1.30
549/1 0.19 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
(2) (3)
(4)
(5) (1)
549/2
0.19
549/3
0.42
549/4
0.20
550
1.26
551
0.97
552/1
1.10
1.20
552/2
553
1.50
0.87
554/1
554/2
0.30
1.39
555/1
1.35
555/2
555/3
1.92
1.52
556/1
556/2
0.13
560/1
6.35
560/2
0.40
560/3
0.40
561/1
0.80
0.80 पैकी
561/2
562
2.13
1.10
563
1.26
564
583/3
1.12
583/4
0.44
0.40
583/5
583/6
0.08
0.08
583/7
589/1
1.40
1.90
589/2
589/3
0.40
0.20
589/4
0.40
589/5
0.20
589/6
591
3.48
2.27
592
0.70
593
636
0.28
637
0.37
182.61
योग
987 (6)
(7)
(8)
(9) 549/2 0.19
549/3 0.42
549/4 0.20
550
1.26
0.97
551
552/1 1.10
552/2 1.20
553
1.50
0.87
554/1
554/2 0.30
555/1 1.39
555/2 1.35
555/3 1.92
556/1 1.52
556/2 0.13
560/1 6.35
560/2 0.40
560/3 0.40
561/1 0.80
561/2
पैकी
0.80
562
2.13
563
1.10
564
1.26
583/3 1.12
583/4 0.44
583/5 0.40
583/6 0.08
583/7 0.08
589/1 1.40
589/2 1.90
589/3 0.40
589/4 0.20
0.40
589/5
589/6 0.20
591
3.48
592
2.27
593
0.70
0.28
636
0.37
637
योग .. 182.61
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि ( 1 ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला खण्डवा, ( 2 ) कार्यालय , प्रबंध संचालक, दादा धूनीवाले खण्डवा पॉवर लिमिटेड शेड नम्बर 07 एम.पी.एस.ई.बी. काम्पलेक्स , रामपुर, जबलपुर ( 3 ) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , पुनासा में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज दुबे , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 988
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) मध्यप्रदेश
राजगढ़, दिनांक 17 जनवरी 2014
क्र. 358 - एस.डब्ल्यू- 2014.-( दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973/1974 का स. 2 की धारा 2 के खण्ड - एस अन्तर्गत ) एतद्वारा, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन गृह ( पुलिस ) विभाग मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2 ( क ) -9-08- बी-3- दो, भोपाल दिनांक 30 जुलाई 2010 के परिपालन में जिले के भीतर थानों की सीमाओं के निर्धारण करने बाबत् गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17 सितम्बर 2013 में सर्वसम्मति से यह तय किया गया है कि वर्तमान में जिला राजगढ़ के विभिन्न थानों/चौकियों की सीमाओं एवं राजस्व सीमाओं में फर्क होने से विभिन्न थानों के कुछ ग्रामों के निवासियों को वर्तमान थाना दूरस्थ स्थित होने से प्रशासनिक कार्यों में अत्यधिक असुविधा का सामाना करना पड़ रहा है. अतएव उन्नयन थाना लीमा चौहान , नवीन थाना ब्यावरा देहात, नवीन चौकी किला अमरगढ़ एवं सण्डावता की सीमाओं में संलग्न सूची अनुसार क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्रामों को जोड़ा जाना प्रस्तावित किया गया है.
अतः, मैं, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट , जिला राजगढ़ दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 खण्ड- एस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रदत्त शक्तियों के तहत जिले के संलग्न सूची अनुसार थाना/चौकियों के नवीन सीमा निर्धारण की अधिसूचना जारी करता हूं.
संलग्न: यथावर्णित नवीन थाना चौकी सूची
नवीन थाना लीमाचौहान के क्षेत्राधिकार आने वाले ग्राम
रिमार्क क्र.
ग्राम
नवीन थाना
सम्मिलित करने का औचित्य
तहसील प्रस्तावि
वर्तमान तहसील
वर्तमान थाना
वर्तमान थाने से दूरी
(6)
नवीन थाने से दूरी (7) (8)
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(9)
(10)
0
1
छापीहेडा 20
लीमाचौहान
लीमाचौहान
पुलिस चौकी लीमाचौहान
सारंगपुर
को शासन द्वारा थाने में उन्नयन करने के परिणाम स्वरूप.
5
छापीहेडा
15
2 भ्याना
लीमाचौहान
सारंगपुर
3
छापीहेडा
लीमाचौहान 10
भूमका
15 सारंगपुर
24
5
छापीहेडा
लीमाचौहान
4 दयाखेड़ी
सारंगपुर
7
5 देदला
छापीहेडा
18
लीमाचौहान
सारंगपुर
14
छापीहेडा
लीमाचौहान 8
6 मेहरीछोटी
सारंगपुर
25
5
7 पठारी
लीमाचौहान
छापीहेडा
सारंगपुर
18
लीमाचौहान 8
छापीहेडा
सारंगपुर
8 खजूरिया धाटा
20
9 सावरस्या छापीहेडा
लीमाचौहान 8
सारंगपुर
25
लीमाचौहान 12
छापीहेडा
10 तिसाई
सारंगपुर
14
11 खेरखेडी छापीहेडा
22
लीमाचौहान
सारंगपुर
22
12 सिमरोल छापीहेडा
लीमाचौहान 12
सारंगपुर
22
छापीहेडा
लीमाचौहान 17
13 भीकनपुर
सारंगपुर
19
छापीहेडा
लीमाचौहान 5
14 भाटखेड़ी
सारंगपुर
3
16
लीमाचौहान
15 निपान्यातुला छापीहेडा
सारंगपुर
लीमाचौहान 19
16 तीतरी
छापीहेडा
22
सारंगपुर
22
छापीहेडा
लीमाचौहान 12
17 श्यामजीधाटा
सारंगपुर
12
लीमाचौहन 7
छापीहेडा
सारंगपुर
18 जयनगरखेड़ी भाग 1 ]
(2) (3)
(1)
(4)
24
छापीहेडा
19 भवानीपुरा
बारोल
22 20
छापीहेडा
30 21 बिरगढी छापीहेडा
13 22 खेरासी छापीहेडा
22
छापीहेडा
23 खेरचाखेडी
25 24 मेहताबपुरा छापीहेडा
छापीहेडा
24 25 हरीपुरा (देवीपुरा).
26 हराना
18
खुजनेर
14 27 दराना
खुजनेर
8 टूटियाहेडी खुजनेर
28
27 29 कलाली सारंगपुर
25 भैंसवामाता सारंगपुर
30
27 31 अरन्या
सारंगपुर
30 32 पाटाडिया सारंगपुर
ढाबी.
20 33 पाडल्यामाता सारंगपुर
25 34 काचरियाभाई सारंगपुर
23 35 बापचा सारंगपुर
15 36 चापनी सारंगपुर
23 37 पिपल्यापाल सारंगपुर
15 38 अमलावता सारंगपुर
15
सारंगपुर
39 कूपा
30 40 लोटिया सारंगपुर
ब्यावरा
14 1 खजूरिया
11
ब्यावरा
2 काचरी
ब्यावरा
8 3 पडोनिया
12
ब्यावरा
4 बाईहेडा
13 5 कीलखेडा ब्यावरा
8
ब्यावरा
6 कचनारिया
11 7 पीपलहेला ब्यावरा
3 8 चाठा
ब्यावरा
4
ब्यावरा
9 खुरी
7 10 कटारियाखेड़ी ब्यावरा
7 11 पडिया
ब्यावरा
ब्यावरा
8 12 महाबल
989
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 फरवरी 2014
(9)
(6) (7) (8)
(10) (5)
लीमाचौहान 14
सारंगपुर
लीमाचौहान 5
सारंगपुर
लीमाचौहान 10
सारंगपुर
लीमाचौहान 8
सारंगपुर
लीमाचौहान 7
सारंगपुर
लीमाचौहान 7
सारंगपुर
लीमाचौहान 15
सारंगपुर
5
लीमाचौहान
सारंगपुर
5
लीमाचौहान
सारंगपुर
5
लीमाचौहान
सारंगपुर
लीमाचौहान 7
सारंगपुर
5
लीमाचौहान
सारंगपुर
लीमाचौहान 7
सारंगपुर
लीमाचौहान 10
सारंगपुर
लीमाचौहान 10
सारंगपुर
लीमाचौहान 15
सारंगपुर
लीमाचौहान 11
सारंगपुर
लीमाचौहान 12
सारंगपुर
15
लीमाचौहान
सारंगपुर
6
लीमाचौहान
सारंगपुर
लीमाचौहान 11
सारंगपुर
लीमाचौहान 15
सारंगपुर
नवीन थाना ब्यावरा ग्रामीण के क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्राम
ब्यावरा ग्रामीण 13
ब्यावरा
पुलिस थाना ब्यावरा में से ग्रामीण थाना ब्यावरा को शासन द्वारा नवीन थाना स्वीकृत करने के परिणाम स्वरूप
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण 15
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण 4
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण 8
ब्यावरा
9
ब्यावरा ग्रामीण
1
5
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
7
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
7
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
ब्यावरा ग्रामीण 8
ब्यावरा
ब्यावरा
10
ब्यावरा ग्रामीण
10
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
12
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण 990
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
(5)
(6)
(7)
(9)
(2) (3)
(4)
(8)
(10) (1)
5
9
ब्यावरा ग्रामीण
13 मोया
ब्यावरा
ब्यावरा
12
16
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
14 मोरचाखेड़ी ब्यावरा
ब्यावरा
15
12
15 पीपलबे
ब्यावरा
ब्यावरा ग्रामीण
ब्यावरा
ब्यावरा
13
ब्यावरा ग्रामीण 17
16 सिन्दूरिया
20
16
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
ब्यावरा
17 कस्तुरीपुरा
19
ब्यावरा
15
ब्यावरा ग्रामीण
ब्यावरा
18 सुल्तानपुरा
6
ब्यावरा ग्रामीण 10
19 खांकरासबला ब्यावरा
ब्यावरा
4
8
ब्यावरा
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
20 कोलूखेड़ी
ब्यावरा ग्रामीण
ब्यावरा
5
ब्यावरा
9
21 चंदरपुरा
बंजारी
10
14
22
ब्यावरा
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
15
11
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
ब्यावरा
23 नाईपुरिया
7
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
3
ब्यावरा
24 उम्मेदपुरा
7
10
ब्यावरा ग्रामीण
ब्यावरा
ब्यावरा
25 भडक्या
ब्यावरा
6
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण 9
26 गुजरखेड़ी
19
ब्यावरा
15
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
27 सांडाहेडी
8
ब्यावरा ग्रामीण
11
ब्यावरा
28 बिनियाखेड़ी ब्यावरा
5
11
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
ब्यावरा
29 चेनपुरिया
12
9
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
30 कमलियाखेड़ी ब्यावरा
8
ब्यावरा
4
ब्यावरा ग्रामीण
31 चमारी
ब्यावरा
6
ब्यावरा ग्रामीण
ब्यावरा
3
ब्यावरा
32 बडलावदा
14
10
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
ब्यावरा
33 अमानपुरा
6
ब्यावरा
2
ब्यावरा ग्रामीण
ब्यावरा
34 बखतपुरा
9
12
ब्यावरा ग्रामीण
35 लीलबेह
ब्यावरा
ब्यावरा
6
ब्यावरा ग्रामीण
9
36 तलेनी
ब्यावरा
ब्यावरा
20
ब्यावरा
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण 24
37 केशरपुरा
6
8
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
ब्यावरा.
38 लाडनपुर
13
10
ब्यावरा ग्रामीण
ब्यावरा
ब्यावरा
39 बलवंतपुरा
13
ब्यावरा ग्रामीण
16
ब्यावरा
40 खरना
ब्यावरा
ब्यावरा
7
ब्यावरा ग्रामीण 10
41 जामुनियाधाटा ब्यावरा
11
ब्यावरा
8
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
42 नरसिंगपुरा
3
6
ब्यावरा ग्रामीण
ब्यावरा
ब्यावरा
43 नयापुरा
18
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण 21
ब्यावरा
44 जलालपुरा
19
16
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण
45 कालाकोट ब्यावरा
8
ब्यावरा ग्रामीण
10
ब्यावरा
46 जोगडियाखेड़ी ब्यावरा
ब्यावरा ब्यावरा ग्रामीण 12
9
47 शिवजीकापुरा ब्यावरा
नवीन चौकी किला अमरगढ़ थाना कालीपीठ के अधिकार क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्राम
नवीन चौकी
रिमार्क
नवीन चौकी
वर्तमान
वर्तमान थाने
वर्ग वर्तमान थाना
क्र. ग्राम
तहसील
से दूरी किमी में
से दूरी किमी में
(7)
(4)
(1) (2)
(3)
(5)
(6)
(8)
(9)
15
अ
0
शासन द्वारा नवीन कालीपीठ
राजगढ़ किला अमरगढ़
1 किला अमरगढ़
5
अ कालीपीठ
16
किला अमरगढ़
राजगढ़
2 बांगपुरा
चौकी स्वीकृत होने
के अनुक्रम में.
991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 फरवरी 2014
भाग 1 ]
(1) (2)
(3) (4)
अ कालीपीठ 3 सुवासडा
ब कालीपीठ 4 बानियागांव
कालीपीठ
ब
5 धीरगढ़
ब कालीपीठ 6 प्रेमपुरा
ब कालीपीठ 7 सुवाहेडी
स कालीपीठ 8 डूंगरपुर
स कालीपीठ 9 शोभापुरा
10 बांसखो
स कालीपीठ
स कालीपीठ 11 लक्ष्मणपुरा
स
12 पानसरा
कालीपीठ
स कालीपीठ 13 राकंलिया
स कालीपीठ 14 कान्हाकापुरा
स कालीपीठ मवडीपुरा
15
स कालीपीठ 16 फेटापुरा
स कालीपीठ 17 भगवतीपुर
स कालीपीठ 18 रामपुरिया
स कालीपीठ 19 देहरीजागीर
कालीपीठ
स
20 गुगडिया
21 पटना
स कालीपीठ
स कालीपीठ 22 बावडीपुरा
स कालीपीठ 23 मान्यापुरा
स कालीपीठ पाटडीखुर्द
24
स कालीपीठ 25 किशनपुरिया
1 संडावता
अ छापीहेड़ा 2 देवलीसंगा
ब छापीहेड़ा
अ
3 सेमलीलोढ़ा
छापीहेड़ा
ब छापीहेड़ा 4 सुरस्याहेडी
5 डोबडाजोगी
ब छापीहेड़ा
स
6 झिरी
छापीहेड़ा 7 सिकन्दरी
स छापीहेड़ा
स
8 कायरी
छापीहेड़ा
स छापीहेड़ा 9 दरियापुर
स छापीहेड़ा 10 बरखेड़ाखुर्रम
स छापीहेड़ा 11 छतरपुरा
12 मलखाना
स छापीहेड़ा
स छापीहेड़ा 13 खंजरपुर
स
14 निपान्याबीका
छापीहेड़ा (5)
(6)
(8)
(9)
(7)
13
7
राजगढ़ किला अमरगढ़
13
5
किला अमरगढ़
राजगढ़
14
3
किला अमरगढ़
राजगढ़
5
14
किला अमरगढ़
राजगढ़
15
8
किला अमरगढ़
राजगढ़
1
14
किला अमरगढ़
राजगढ़
1
14
किला अमरगढ़
राजगढ़
2
13
किला अमरगढ़
राजगढ़
14
7
किला अमरगढ़
राजगढ़
13
6
किला अमरगढ़
राजगढ़
4
10
राजगढ़ किला अमरगढ़
5
13
किला अमरगढ़
राजगढ़
11
6
राजगढ़ किला अमरगढ़
7
3
राजगढ़ किला अमरगढ़
7
1
किला अमरगढ़
राजगढ़
8
3
राजगढ़ किला अमरगढ़
4
9
राजगढ़ किला अमरगढ़
4
9
किला अमरगढ़
राजगढ़
9
3
राजगढ़ किला अमरगढ़
2
10
राजगढ़ किला अमरगढ़
5
10
राजगढ़ किला अमरगढ़
14
7
राजगढ़ किला अमरगढ़
7
14
किला अमरगढ़
राजगढ़
नवीन चौकी संडावता थाना छापीहेडा के अधिकार क्षेत्रान्तर्गत आने वाले ग्राम.
0
संडावता
10
शासन द्वारा नवीन सांरगपुर
चौकी स्वीकृत होने
के अनुक्रम में 8
2
संडावता
सांरगपुर
12
4
संडावता
सांरगपुर
12
4
संडावता
सांरगपुर
8
संडावता
16
सांरगपुर
3
संडावता
9
सांरगपुर
6
2
संडावता
सांरगपुर
3
8
संडावता
सांरगपुर
8
2
संडावता
सांरगपुर
6
संडावता
14
सांरगपुर
4
12
संडावता
सांरगपुर
5
13
संडावता
सांरगपुर
4
12
संडावता
सांरगपुर
5
8
संडावता
सांरगपुर
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.