मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 19 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2014- वैशाख 19 , शक 1936
विषय-सूची
1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2014
क्र. ई . - 5-425 - आयएएस लीव 5- एक ( 1 ) श्री मनोज गोयल, आयएएस. , प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 5 से 16 मई 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 17 , 18 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई-5-675 - आयएएस- लीव - 5 - एक ( 1 ) श्री सतीश चन्द्र मिश्र, आयएएस. , प्रमुख सचिव ( समन्वय ) मुख्य सचिव, कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल को दिनांक 25 अप्रैल से 1 मई 2014 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 मई 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
1523
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
1524
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश चन्द्र मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2014
क्र. एफ-1 (ए ) 269-86-ब- 2-दो-( 1 ) श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को- आपरेटिव्ह फ्राड, लोक सेवा गारण्टी एवं सूचना के अधिकार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 28 अप्रैल से 9 मई 2014 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश, 27 अप्रैल एवं 10, 11 मई 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री एम. आर. कृष्णा , भापुसे, की अवकाश अवधि में कार्य श्री बी.बी.एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, आरएन्डडी एवं पुलिस मैन्यूअल , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम . आर. कृष्णा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, को- आपरेटिव फ्राड, लोक सेवा गारंटी एवं सूचना के अधिकार, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को- आपरेटिव्ह फ्राड, लोक सेवा गारण्टी एवं सूचना के अधिकार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 ( ए) 26-2013- ब- 2 -दो-( 1 ) श्री असित यादव , भापुसे, नगर पुलिस अधीक्षक , मुरार, ग्वालियर को दिनांक 15 से 18 जनवरी 2014 तक, कुल चार दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 8 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री असित यादव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री असित यादव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2014
क्र. एफ -1 (ए) 154-93-ब-2-दो-( 1 ) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता ( जी ) मध्यप्रदेश , भोपाल, को दिनांक 19 से 24 मई 2014 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 17, 18 एवं 25 मई 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका कार्य सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था- सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 ( ए) 94-2001- ब- 2- दो -( 1 ) श्री एल . एल. अहिरवार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रवर्तन ) , एम. पी. पॉवर मेनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 28 अप्रैल 2014 से 7 मई 2014 तक अर्जित अवकाश दिनांक 27 अप्रैल 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " मनाली " 1525
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014
भाग 1 ]
(हिमाचल प्रदेश ) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-
1. श्री एल . एल. अहिरवार -स्वयं
2. श्रीमती शोभा अहिरवार - पत्नी
(2) उक्त यात्रा हेतु श्री एल. एल . अहिरवार, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री एल. एल. अहिरवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रवर्तन ) , एम. पी. पॉवर मेनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) अवकाशकाल में श्री एल. एल . अहिरवार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2014
क्र. एफ-1 (ए ) 393-88- ब- 2-दो-( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 फरवरी 2014 द्वारा श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 24 फरवरी से 22 मार्च 2014 तक, सत्ताईस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014 में " अकेले" गृहनगर भुवनेश्वर जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति के साथ दस दिवस अवकाश नगदीकरण की अनुमति प्रदान की गई थी.
(2 ) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, को पुनरीक्षित तिथि दिनांक 3 से 29 मार्च 2014 तक, सत्ताईस दिवस अर्जित अवकाश 2 , 30 , 31 मार्च 2014 एवं 1 अप्रैल 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ के स्वीकृत किया जाता है.
(3 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 18 फरवरी 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
क्र. एफ-1 ( ए) 85-1999- ब-2- दो ( 1 ) श्री वेदप्रकाश शर्मा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल को दिनांक 26 मई से 7 जून 2014 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 25 मई एवं 8 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य जी. जी. पाण्डेय , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, शहडोल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री वेदप्रकाश शर्मा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन, शहडोल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वेदप्रकाश शर्मा , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव.
विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2014
फा.क्र. 3 ( बी ) 1-2007- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 91 ) .- राज्य शासन, श्रीमती मीना शाह पत्नी श्री शाहिद खान , पुत्री श्री शब्बीर शाह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 25 अगस्त 1980 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्दहास व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 1 मई 2014
फा.क्र. 1 ( सी ) 18-2013- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 सितम्बर 2013 को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2, सन् 1974) की [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
1526
धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री आशुतोष पाण्डे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला भोपाल को भोपाल संभाग के विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
फा.क्र. 1 (सी) 32-11 - इक्कीस ब ( दो ) . - राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2011 को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री बापूसिंह ठाकुर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी , जिला उज्जैन को उज्जैन संभाग के विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वर्मा , सचिव.
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 21 अप्रैल 2014
क्र. एफ-1 ( 1 ) 2-2014-सी- ग्यारह. राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त सारणी के कालम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कालम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-
अनु. अधिकारी का नाम (1) (2) 1 श्रीमती मंगला पुरकाम, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर. अधिनियम की धाराएं क्षेत्र (3) 6 , 7, 10, 11 , 12 , 13, 15, 16 , 17, 18, 25(2 ) , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32, 37 , 38 एवं 39. (4) ग्वालियर- चंबल संभाग .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. पी. अगरैया, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2014
फा. क्र. 1-6-89 - इक्कीस- ब ( एक ) 1166-2014.- स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, यथा :-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 13, 18, 23, 26 , 28, 34 , 35 , 40, 44, 46-1 तथा 51 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, यथाः-
न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम अनुक्रमांक
(2)
(1)
"13.
श्री संजीव कुमार पाण्डे, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह
18.
श्री शिव कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, देवास.
23.
श्री आई. पी. एस . सोलंकी, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, विदिशा.
26.
श्री कौशिक चौहान , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, धार.
विशेष न्यायालय स्थानीय क्षेत्र/ सेशन खण्ड (4)
(3)
दमोह
दमोह
देवास
देवास
विदिशा
विदिशा
धार धार 1527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
बालाघाट
बालाघाट
28.
श्री बी. पी . मरकाम , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट
झाबुआ
झाबुआ 34.
श्री के. सी. बांगर, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, झाबुआ.
नरसिंहपुर 35.
नरसिंहपुर
श्री चन्द्रेश कुमार खरे, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, नरसिंहपुर.
सिवनी
सिवनी
40.
श्री के. सी. तोमर, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सिवनी.
शहडोल
शहडोल
44.
श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल
नीमच
नीमच 46-1
श्री आर. सी. वाष्र्णेय , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, नीमच.
अलीराजपुर.".
51.
अलीराजपुर
श्री गिरीराज किशोर शर्मा , जिला एवं सेशन न्यायाधीश , अलीराजपुर
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) 1166-2014 .-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) , dated 3rd April 1998 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated the 17th April 1998 namely:--
AMENDMENT
In the said notification in the Schedule for serial numbers 13 , 18 , 23 , 26 , 28, 34 , 35 , 40, 44, 46-1 and 51 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
S. No.
Special Court
Name and Designation of the Judge
Local area Session Divisions (4)
(3)
(2)
(1)
Damoh
Damoh
"13 . Shri Sanjeev Kumar Pandey, IInd Additional Sessions Judge, Damoh .
Dewas
Dewas 18. Shri Shiv Kumar Mishr, Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , Dewas .
Vidisha
Vidisha
23 . Shri I. P. S. Solanki , Special Judge, Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Vidisha .
Dhar
Dhar
26. Shri Kaushik Chouhan , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , Dhar .
Balaghat
Balaghat 28 . Shri B. P. Markam , 1st Additional Sessions Judge , Balaghat
Jhabua
Jhabua
34. Shri K. C. Bangar , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , Jhabua .
Narsinghpur
Narsinghpur 35. Shri Chandresh Kumar Khare , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , Narsinghpur.
1528
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
(2)
(1)
40. Shri K. S. Tomar , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Seoni .
44. Shri Upendra Kumar Sonkar , IInd Additional Sessions Judge, Shahdol.
46-1 . Shri R. C. Varshey , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , Neemuch.
51. Shri Giriraj Kishore Sharma , District and Sessions Judge , Alirazpur.
(3)
(4)
Seoni
Seoni
Shahdol
Shahdol
Neemuch
Neemuch
Alirazpur
Alirazpur
This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of this office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"
58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश-462 011
आदेश
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2014
क्र. एफ. 67-41-12-तीन- 799.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् मनावर, जिला धार के आम निर्वाचन में श्री हुकुमचन्द पाटीदार अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त 2012 तक श्री हुकुमचन्द पाटीदार को निर्वाचन व्ययों कालेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , धार के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , धार के पत्र दिनांक 25 अगस्त, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री हुकुमचन्द पाटीदार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री हुकुमचन्द पाटीदार को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री हुकुमचन्द पाटीदार से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
अभ्यर्थी श्री हुकुमचन्द पाटीदार को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 दिसम्बर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था . आयोग मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014
भाग 1 ]
द्वारा श्री हुकुमचन्द पाटीदार को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 13 दिसम्बर , 2013 में प्रतिवेदित है कि अभ्यर्थी श्री हुकुमचन्द पाटीदार द्वारा कार्यालय में दिनांक 2 मार्च 2013 को निर्वाचित व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया था. विलम्ब से व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में उनके द्वारा कोई कारण/ चिकित्सा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री हुकुमचन्द पाटीदार को दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, अभ्यर्थी श्री हुकुमचन्द पाटीदार उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित नहीं हुए. जबकि सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में दिनांक 24 मार्च, 2014 को हो चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री हुकुमचन्द पाटीदार द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. तथा विलम्ब से लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में कोई कारण/ चिकित्सा प्रमाण- पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है . जिससे इनका लेखा मान्य किया जा सके. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री हुकुमचन्द पाटीदार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, मनावर, जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 1 मई 2014
क्र. एफ. 67-132-10- तीन- 815.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके
1529 निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सुल्तानपुर, जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री आशा किशोर रामानी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् सुल्तानपुर, जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी, 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी , 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री आशा किशोर रामानी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री आशा किशोर रामानी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री आशा किशोर रामानी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री आशा किशोर रामानी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 29 अप्रैल , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 14 मई, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग 1530
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
द्वारा सुश्री आशा किशोर रामानी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी , 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री आशा किशोर रामानी ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री आशा किशोर रामानी को दिनांक 25 मार्च , 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया , अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री आशा किशोर रामानी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 20 फरवरी , 2014 की तामीली विहित समयावधि में 21 मार्च , 2014 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री आशा किशोर रामानी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, सुल्तानपुर, जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 1 मई 2014
क्र. एफ. 67-132-10-तीन- 816.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही
[भाग 1 लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सुल्तानपुर, जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री ओमवती घनश्याम गौर अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् सुल्तानपुर, जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी , 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी , 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी , 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री ओमवती घनश्याम गौर द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री ओमवती घनश्याम गौर को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री ओमवती घनश्याम गौर से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री ओमवती घनश्याम गौर को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 29 अप्रैल , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 14 मई , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा सुश्री ओमवती घनश्याम गौर को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ भाग 1 ]
अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी , 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री ओमवती घनश्याम गौर ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री ओमवती घनश्याम गौर को दिनांक 25 मार्च , 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया, अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री ओमवती घनश्याम गौर को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 20 फरवरी , 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 3 मार्च , 2014 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री ओमवती घनश्याम गौर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, सुल्तानपुर, जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 1 मई 2014
क्र. एफ. 67-132-10- तीन- 817.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सुल्तानपुर, जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् सुल्तानपुर, जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी , 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी, 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी , 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 23 फरवरी , 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 29 अप्रैल , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 14 मई, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला [भाग 1
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निर्वाचन अधिकारी रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी , 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है .
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन को दिनांक 25 मार्च, 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया, अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र दिनांक 20 फरवरी , 2014 कीतामीली विहित समयावधि में दिनांक 21 मार्च, 2014 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, सुल्तानपुर, जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2014
क्र. 2787-476- अका- विपप्र-2014 . - राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8 जनवरी, 2014 को प्रश्नपत्र- कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया परीक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-
उच्चस्तर भोपाल संभाग
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 1 कु. सायमा फातमा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 सुश्री अंजू अहिरवार
3 सुश्री आकांक्षा सिंह
वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय)
सहायक कराधान 4 श्री सुनील सैनी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्री पूनम दुबे
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 6 श्री मुकेश शर्मा
कराधान सहायक 7 सुश्री दीपमाला अहके
8 सुश्री सरिता उइके
सहा. वाणिज्यिक कर अधिकारी
जबलपुर संभाग
कराधान सहायक 9 श्री योगीराज इड़पाचे
कराधान सहायक 10 श्री शरद कुमार राय
11 श्री शशिमोहन सेन
कराधान सहायक
कराधान सहायक 12 श्री कमल सिंह ठाकुर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 13 श्रीमती प्रियंका सोहगौरा
कराधान सहायक (सश्रेय) 14 श्री हरीश चौरसिया
कराधान सहायक 15 श्री जितेन्द्र मिश्रा
कराधान सहायक 16 श्री सुभाष सिंह
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 17 श्री लाल विनोद प्रताप सिंह
इन्दौर संभाग
कराधान सहायक 18 श्रीमती मीनाक्षी जमरे
कराधान सहायक 19 श्री अभिमनोज पोरवाल
कराधान सहायक 20 कु. ग्रीष्मा पंवार
कराधान सहायक 21 श्री भीमसिंह मसानिया
22 श्री ओम प्रकाश यादव
कराधान सहायक
कराधान सहायक 23 कु. कल्याणी सिसोदिया
कराधान सहायक 24 सुश्री मधुबाला कश्यप
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 25 सुश्री नीता नायडू
कराधान सहायक 26 श्रीमती सुनिता राठौर
कराधान सहायक 27 कु. प्रियंका शिवहरे
कराधान सहायक 28 श्री दीपक मरमट
कराधान सहायक 29 श्री संदीप कुमार रायकवार
30 श्री निर्मल दोयदा
कराधान सहायक
कराधान सहायक 31 सुश्री शोभा चौहान
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 32 श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 33 श्री अभिनन्दन चौधरी
कराधान सहायक 34 श्री जेनुलउद्दीन शेख जिलानी
कराधान सहायक 35 श्री उत्तम माकोडे
कराधान सहायक 36 कु. विशा माधावानी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 37 श्री सचिन कुमार श्रीवास्तव 1533
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014
भाग 1 ]
कराधान सहायक 38 कु. प्रियंका यादव
निम्नस्तर
भोपाल संभाग
कराधान सहायक 1 श्री रोहित जरिवाला
इन्दौर संभाग
कराधान सहायक 2 श्री रामेश्वर चौहान
कराधान सहायक 3 श्री अम्बाराम मौर्य
कराधान सहायक 4 कु. दीप्ति केशरानी
वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्री आत्माराम मण्डलोई
कराधान सहायक 6 श्री के. पी. सिंह
ग्वालियर संभाग
कराधान सहायक 7 श्री हरेन्द्र कुमार डागर
कराधान सहायक 8 श्री कृष्ण कुमार
कराधान सहायक 9 श्री नरेन्द्र सिंह जाट
कराधान सहायक 10 श्री घनश्याम सिंहल
कराधान सहायक 11 श्री तरूण जैन
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला धार, मध्यप्रदेश
धार, दिनांक 3 अप्रैल 2014
क्र. 4469- रीडर- 2-2013.- मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से निर्माणाधीन मार्ग लेबड़ से घाटा बिल्लोद वर्तमान में गतिशील होने एवं चम्बल पुल पर मार्ग की मरम्मत/निर्माण कार्य चलने से यातायात बाधित होने से, मौके के निरीक्षण तथा तकनीकी अधिकारियों द्वारा दिए गए परामर्श अनुसार उक्त क्षेत्र से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किए बगैर, उक्त मार्ग निर्माण की कार्यवाही संभव नहीं है.
(2) अतः , पुलिस अधीक्षक, जिला धार से किए गए परामर्श अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला धार, लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से निम्नानुसार प्रतिबंध आदेशित करता हूँ :-
यह कि ' लेबड़ घाटाबिल्लोद ' मार्ग जो कि लेबड़ तिराहे से घाटाबिल्लोद तिराहे तक का भाग होकर, लगभग 05 कि.
मी. है से होकर , उक्त मार्ग की निर्माण पूर्ण होने तक दिनांक 3-4-2014 से 8-4-2014 तक भारी वाहनों के लिये प्रतिबंधित रहेगा.
रतलाम बदनावर की ओर से होकर आने वाले भारी वाहन , जिन्हें उक्त मार्ग से होकर इन्दौर/पीथमपुर की ओर जाना है , लेबड़ मानपुर लिंक रोड से होकर मानपुर से ए. बी. रोड़ होकर जाएंगे .
यह कि इन्दौर से बेटमा होकर रतलाम - नीमच , धार, झाबुआ, अहमदाबाद की ओर जाने वाले मालवाही वाहन इन्दौर से राऊ ए. बी. रोड मानपुर, मानपुर- लेबड़ लिंक रोड से होकर जाएंगे.
ए. बी. रोड महू, पीथमपुर से रतलाम, नीमच, धार, झाबुआ, अहमदाबाद जाने वाले मालवाही वाहन ए. बी. रोड से मानपुर, मानपुर-लेबड़ लिंक रोड होकर जाएंगे .
उक्त क्षेत्र में उक्त क्षेत्र के किनारे पर कोई भी खाली मालवाही वाहन खड़ा नहीं रखा जाएगा.
(3 ) व्यापक लोक सुविधा को देखते हुए यात्री वाहन, क्षेत्रीय स्कूल बसें, उक्त क्षेत्र से संलग्न रहवासियों के वाहन तथा निर्माण एवं शासकीय प्रयोजन में संलग्न वाहन तथा दो पहिया वाहन उक्त क्षेत्र से आ- जा सकेंगे.
(4 ) पुलिस अधीक्षक, जिला धार, लेबड़ तिराहा, घाटाबिल्लोद तिराहा , ( बेटमा - महू- घाटाबिल्लोद ) ( रतलाम लेबड़ धार ) तथा पीथमपुर के पास ए. बी. रोड जंक्शन ( मनाल चौपाटी ) पर यातायात डायवर्सन की व्यवस्था करेंगे तथा आवश्यकतानुसार स्टॉपर, संकेतक डायवर्सन रोड़, रिफ्लेंक्टिंग सिग्नल्स आदि की व्यवस्था मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की कार्य एजेंसी द्वारा की जावेगी. मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा कार्य एजेन्सी के अधिकारी प्रतिबंधित मार्ग के दोनों ओर पर्याप्त संकेत तथा कर्मचारी रखेंगे.
(5 ) उक्त प्रतिबंधों का अधिकाधिक प्रचार- प्रसार दैनिक समाचार- पत्रों एवं स्थानीय क्षेत्र में लाउडस्पीकर के माध्यम से सहायक संचालक, जनसम्पर्क, तहसीलदार, धार द्वारा कराया जावें, ताकि वाहन स्वामियों को असुविधा न हो.
चूंकि उक्त सर्व- साधारण को सम्बोधित है एवं समयाभाव के कारण इसकी तामिली एवं सुनवाई सम्यक समय में करना संभव नहीं है, अतः यह आदेश धारा 144 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है . उक्त आदेश के विक्षुब्ध व्यक्ति/संस्था द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष लिखित एवं मौखिक में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा.
उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा .
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .
[भाग 1 1534
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश
धार, दिनांक 18 फरवरी 2014
क्र. 2333- व. लि.- 2014.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत मैं, सी. बी . सिंह , कलेक्टर, जिला धार वर्ष 2014 के लिये धार जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार उनके सम्मुख दर्शाई तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ : -
विवरण
वार
दिनांक
अ. क्र.
त्योहार का नाम
(4)
(5) (2)
(3)
(1)
21-3-2014
1
रंगपंचमी
सम्पूर्ण धार जिले के लिये
शुक्रवार
मंगलवार
19-8-2014
2
संपूर्ण तहसील बदनावर के लिये श्री शंकर सवारी ( छबीना)
का दूसरा दिन.
मंगलवार
9-9-2014
3
संपूर्ण धार जिले के लिये अनंत चतुर्दशी का दूसरा दिन
19-12-2014
उर्स
4
शुक्रवार
तहसील बदनावर को छोड़कर संपूर्ण धार जिले के लिये.
उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे .
सी. बी. सिंह, कलेक्टर.
प्रशासन अकादमी
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
संशोधित विभागीय परीक्षा का सूचना तथा कार्यक्रम
भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2014
क्र. 2739-1214-अका-2014- विपप्र. प्रदेश के सभी अधिकारियों /कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षा की अधिसूचना क्रमांक 2435- 1214-अका- 2014-विपप, दिनांक 11 अप्रैल 2014 को जारी की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उक्त विभागीय परीक्षा दिनांक 21 जुलाई, 2014 से आयुक्त, भोपाल , जबलपुर , इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल एवं नर्मदापुरम, होशंगाबाद संभाग द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होगी:-
समय (3)
प्रश्न-पत्र का विषय
(2)
स. क्र. (1)
दिनांक 21 जुलाई 2014
प्रात: 10.00 से दो.
1 प्रश्न- पत्र- प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित )
1.00 बजे तक.
सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रात: 10.00 से दो. 1.00 बजे तक.
2 प्रश्न-पत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित)
-तदैव- 3 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया - उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये , ( पुस्तकों सहित ) 1535 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
(2)
(3) (1)
प्रातः 10.00 से दो.
1.00 बजे तक.
4 प्रश्न-पत्र- विधि तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित )
-तदैव- 5 प्रश्न- पत्र- पहला सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये ,
-तदैव- 59 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संबंधी विधियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
6 प्रश्न- पत्र- दूसरा दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दाण्डिक मामलों में आदेश/ निर्णय का लिखा जाना) सामान्य प्रशासन , राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 7 प्रश्न- पत्र- दूसरा सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
-तदैव- 8 प्रश्न- पत्र - समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .
- तदैव- 60 प्रश्न- पत्र- भू- योजन तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दिनांक 22 जुलाई 2014
प्रातः 10.00 से दो. 1.00 बजे तक.
9 प्रश्न- पत्र- पहला प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 10 प्रश्न - पत्र- पहला प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग- बी.
-तदैव- 11 प्रश्न- पत्र- पहला प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व , भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग- सी.
-तदैव- 12 प्रश्न- पत्र- उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 13 प्रश्न- पत्र-खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
- तदैव- 14 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये
-तदैव- 61 प्रश्न - पत्र- विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये .
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
15 प्रश्न- पत्र- दूसरा प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व आदिम जाति कल्याण एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .
-तदैव- 16 प्रश्न- पत्र- प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
[ भाग 1 1536
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
(3)
(2)
(1)
दोपहर 2.00 बजे से प्रश्न - पत्र तीसरा बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .
17
शाम 5.00 बजे तक.
प्रश्न- पत्र- समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये. - तदैव- 18
प्रश्न- पत्र द्वितीय लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये. -तदैव- 19
-तदैव- 62 प्रश्न- पत्र- लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
दिनांक 23 जुलाई 2014
प्रातः 10.00 बजे से दो.
1.00 बजे तक 20 प्रश्न- पत्र तीसरा प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना - सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 21 प्रश्न- पत्र- पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 22 प्रथम- वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
-तदैव- 23 प्रश्न- पत्र पहला प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये .
-तदैव- 24 प्रश्न- पत्र- " व्यवहारिक परीक्षा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये .
-तदैव- 63 प्रश्न-पत्र- स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
25 प्रश्न- पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया - वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
-तदैव- 26 प्रश्न-पत्र - सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 27 प्रश्न- पत्र-" पुलिस शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के )
-तदैव- 28 प्रश्न- पत्र दूसरा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
-तदैव- 29 प्रश्न- पत्र तीसरा- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.
-तदैव- 30 प्रश्न- पत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 31 प्रश्न- पत्र चौथा प्रश्न- पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के) भाग -1 लेखा तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.
-तदैव- 32 प्रश्न- पत्र- समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 64 प्रश्न- पत्र-विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- ऑर्डिनेशन व हैजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.
1537
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
(3)
दिनांक 24 जुलाई 2014
प्रातः 10.00 बजे से दो. 1.00 बजे तक 33 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों , तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 34 प्रश्न- पत्र प्रथम -लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 35 प्रश्न - पत्र प्रथम - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 36 प्रश्न - पत्र-" न्यायिक शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के )
-तदैव- 37 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 38 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित )- आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 39 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 40 प्रश्न-पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 41 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये .
-तदैव- 66 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
42 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 43 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 44 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 67 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
दिनांक 25 जुलाई 2014
प्रातः 10.00 बजे से दो. 11.00 बजे तक.
45 प्रश्न- पत्र -लेखा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 46 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10.00 बजे से दो. 1.00 बजे तक.
47 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 48 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 49 प्रश्न- पत्र द्वितीय- मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 50 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वनक्षेत्रपालों के लिये.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
1538
[ भाग 1
(3)
(2)
(1)
प्रातः 10.00 बजे से दो.
1.00 बजे तक.
65 प्रश्न-पत्र-पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया जिलाध्यक्षों, उप जिलध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 68 प्रश्न- पत्र तृतीय- महिला एवं बाल कल्याण- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.
51 प्रश्न- पत्र -लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 52 प्रश्न-पत्र-लेखा प्रथम भाग -2, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.
दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.
53 प्रश्न-पत्र-सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित) .
-तदैव- 54 प्रश्न पत्र तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.
-तदैव- 55 प्रश्न- पत्र द्वितीय लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 56 प्रश्न- पत्र- लेखा तथा प्रक्रिया द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 57 प्रश्न- पत्र तृतीय- अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.
-तदैव- 69 प्रश्न- पत्र चतुर्थ- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.
दिनांक 26 जुलाई 2014
58 हिन्दी , निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.
प्रातः 10.00 बजे से दो. 12.00 बजे तक.
नोट :-
1. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होगी .
2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये . परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन - पत्र में भरें.
3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स. जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी . परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे . इन प्रमाण-पत्रों को आर. सी. वी. पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी, म. प्र. , भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/ जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 5 जून , 2014 तक भेजेंगे .
4. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण - पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. यह प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे .
5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण - पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधी है. एस.सी. /एस.टी. दर्शाकर कोष्टक में ( प्रमाण - पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रामक उल्लेख परीक्षार्थियों की सूची में न किया जाय.
सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
1539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 6 मई 2014
क्र. 110 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि, रतहरा - सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(3)
3.850
गडरिया
(1) रीवा
(2) हुजूर
(6) रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अंतर्गत निर्माण.
(5) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , रीवा.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 111 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि, रतहरा - सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
0.312
(3) रतहरा
(1) रीवा
(2) हुजूर
(6) रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अंतर्गत निर्माण.
(5) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , रीवा.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
1540
क्र. 112- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि, रतहरा - सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
तहसील
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3) जोरी
1.500 (1) रीवा
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अंतर्गत निर्माण.
(5) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, रीवा.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
क्र. 113 - भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि, रतहरा - सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 0.661 (1) रीवा
(3) रतहरी
(2) हुजूर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अंतर्गत निर्माण.
संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, रीवा.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
भाग 1 ]
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 4 मार्च 2014
पत्र क्र. 50-51- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग ) नगर/ग्राम- बड़ागांव कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.210 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
( अ) निजी पट्टे की भूमि
122
0.160
123
0.031
0.250
124
140
0.090
0.110
144
0.081
147
0.232
148
0.021
149
0.070
154
0.080
155
0.050
156
157
0.101
0.061
159
0.071
160
0.150
161
0.021
178
0.070
179
(2)
(1)
0.082
180
0.121
182
0.081
183
0.050
198
0.120
199
0.111
201
0.120
202
0.021
248
252
0.101
0.204
255
0.069
256
0.021
275
0.080
276
285
0.081
0.130
286
0.202
287
0.050
288
302
0.070
0.070
303
0.101
304
0.150
305
0.010
307
0.121
309
0.061
325
0.058
330
0.120
331
0.440
332
0.212
334
335
0.180
0.122
341
0.049
342
0.050
343
योग 5.107
( ब ) शासकीय भूमि
0.041
141
0.041
254
333
0.021 योग .. 0.103 कुल योग 5.210 1542
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/झलवार सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 52-53-प्रका. भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) नगर/ग्राम- नादाझर
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.516 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(अ ) निजी पट्टे की भूमि
107
0.040
0.134
112
113
0.130
114
0.050
0.231
115
116
0.004
0.030
124
177
0.160
180
0.202
0.202
181
0.150
190
0.069
191
0.041
192
0.041
193
योग(अ) 1.484
(1)
(2) ( ब ) शासकीय भूमि 202 0.032 योग ( ब) .. 0.032 कुल योग .. 1.516
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/झलवार सब- माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 54-55- प्रका. भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- सेमरिया
(ग) नगर/ ग्राम- झलवार कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.316 हेक्टेयर .
खसरा नं .
रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
185
0.150
0.061
195
196
0.101
0.021
197
0.018
198
0.021
199
0.010
200
201
0.092
0.021
208 1543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.040 209
0.072 287
0.021 288
0.052 289
290
0.021
0.021 292
0.021 293
0.062 294
0.082 295
301
0.008
0.041 335
0.032 338
0.021 341
0.050 342
0.070 343
0.040 344
0.030 353
354
0.021 355
0.030 356
0.101
0.050 357
0.021 358
0.008 359
0.010 375
0.010 376
0.052 377
0.050 386
0.060 387
0.014 388
0.020 389
0.020 390
0.008 391
0.021 392
0.040 393
0.024 394
0.021 451
0.030 487
0.120 488
0.061 493
495
0.120
0.125 496
(2)
(1)
0.041
497
0.040
498
0.030
500
0.040
501
0.040
502
0.070
891
0.085
893
0.021
897
903
0.021
0.110
904
0.101
905
0.080
906
0.021
908
0.080
909
0.018
911
912
0.004
0.080
918
0.060
921
0.052
922
0.040
923
0.072
941
942
0.004
0.110
943
0.004
944
0.050
946
947
0.050
0.060
948
0.090
949
0.202
952
0.032
953
0.110
1301
0.190
1304
0.021
1306
0.060
1307
0.060
1314
0.104
1323/1
0.117
1324
1325
0.012
0.120
1326
0.012
1355
0.004
1356 1544
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
(1)
(2)
1357
0.012
0.212
1358/1
0.021
1358 /3ख
0.004
1358/3 क
1359
0.060
1360
0.110
0.093
1361
0.040
1775
0.030
1797
योग . 5.316
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/झलवार सब- माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है:-
पत्र क्र. 56-57 - प्रका. भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- सेमरिया
(ग) नगर/ ग्राम- पटेहरा कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.459 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.029
228
0.081
229
0.041
230
0.051
232
(2)
(1)
0.050
233
240
0.061
0.022
241
242
0.061
0.118
245
0.104
246
0.084
247
0.081
248
270
0.060
0.130
271
273
0.062
0.098
274
0.216
275
0.110
276
278
0.120
279
0.150
280
0.036
0.016
440
0.240
596
0.016
603
0.132
604
0.080
965
0.040
966
0.048
967
0.122
986
योग .. 2.459
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/झलवार सब- माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .
रीवा, दिनांक 15 अप्रैल 2014
क्र. 216 - भू-अर्जन-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की भाग 1 ]
1545
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सतना
(ख) तहसील-कोटर
(ग ) नगर/ग्राम-लौलाछ
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.399 हेक्टेयर.
खसरा नं.
रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(अ) निजी पट्टे की भूमि
0.100
87/1
88
0.190
0.064
90/2
108/1
0.012
0.018
147
0.015
232
योग .. 0.399
निल
( ब ) शासकीय भूमि
कुल योग .. 0.399
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के नवलछा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में, किया जा सकता है.
रीवा, दिनांक 24 अप्रैल 2014
पत्र क्र. 264- प्रका.- भू-अर्जन-2012 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग) नगर/ग्राम - पटहट
(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.923 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(अ) निजी पट्टे की भूमि
0.400
13
14
0.020
36
0.050
37
0.072
0.032
45
46
0.090
47
0.280
0.027
53
54
0.010
55
0.192
0.218
56
57
0.218
62
0.350
0.250
63
0.280
64
0.300
65
66
0.130
68
0.860
0.468
249
254
0.216
415
0.252
416
0.120
0.200
417
418
0.288
69
0.120
योग 5.443 1546
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
(1)
(2)
( ब ) मध्यप्रदेश शासन की भूमि
0.400
1
0.040
11
0.040
52
0.480
योग
कुल योग. 5.923
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्यौंथर बहाव सिंचाई योजना " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 266- प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- जवा
(ग) ग्राम- भड़रा
(घ) लगभग क्षेत्रफल -4.926 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
( अ ) निजी पट्टे की भूमि
320
0.540
0.670
321
0.970
322
0.280
323
0.040
390
(2)
(1)
0.050
391
0.050
392
0.020
393
0.100
395
0.250
398
0.020
399
409
0.160
0.080
407
0.190
408
0.100
411
0.100
412
413
0.030
0.180
414
415
0.330
461
0.020
462
0.330
0.156
463
319/469
0.130
योग 4.796
( ब ) मध्यप्रदेश शासन की भूमि
383
0.130 कुल योग .. 4.926
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्यौंथर बहाव सिंचाई योजना " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 268- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - जवा भाग 1 ]
1547
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
(ग) नगर/ग्राम-कोनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.415 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(अ) निजी पट्टे की भूमि
1347
0.350
0.380
1348
1350
0.030
0.250
1352
0.350
1354
0.500
1358
0.045
1376
0.410
1377
कुल योग .. 2.315
( ब ) मध्यप्रदेश शासन की भूमि
1349
0.100 कुल योग.. 2.415
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव सिंचाई योजना " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 272- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील - जवा
(ग) नगर/ग्राम-रौली
(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.556 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
( अ ) निजी पट्टे की भूमि
0.040
325/2
0.096
333
0.200
334
0.100
335
336
0.120
कुल योग.. 0.556
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव सिंचाई योजना " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 274- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील-त्योंथर
(ग ) नगर/ग्राम- चुनरी कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.163 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
175/1
0.062
0.077
234/3/1
271/2
0.024
कुल योग.. 0.163 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
1548
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 28 अप्रैल 2014
प्र. क्र. 061- अ-82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- गुनौर
(ग ) ग्राम- कचनारा
( घ) लगभग क्षेत्रफल-40.257 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
निजी भूमि
0.300
11/2
निजी भूमि
0.170
12
निजी भूमि
0.300
13
निजी भूमि
1.150
14
निजी भूमि
0.790
16/1क
निजी भूमि
0.790
16/1 ख
निजी भूमि
0.640
16/2
निजी भूमि
0.800
17
निजी भूमि (1)
(2)
(3)
निजी भूमि
1.000
निजी भूमि 19/1 19/2
20
0.200
निजी भूमि
0.700
21
निजी भूमि
0.050
निजी भूमि 22/1, 22/2
0.280
23
निजी भूमि 31/1
निजी भूमि 31/2
0.910
निजी भूमि 31/3
32
0.950
निजी भूमि
1.360
निजी भूमि 33
0.096
34
निजी भूमि
0.003
35
निजी भूमि
1.710
37
निजी भूमि
0.700
38
निजी भूमि
0.360
39
निजी भूमि
0.960
40
निजी भूमि
1.810
41
निजी भूमि 42
2.600
निजी भूमि
1.230
43
निजी भूमि 44
0.510
निजी भूमि
0.230
46/1
निजी भूमि
0.520
46/2
निजी भूमि
0.290
47/1
निजी भूमि
0.510
47/2
निजी भूमि
0.920
48
निजी भूमि
0.300
49/1
निजी भूमि
1.130
49/2
निजी भूमि
0.780
49/3क
निजी भूमि
0.400
49/3ख
निजी भूमि 50
0.740
निजी भूमि
0.170
51/1
निजी भूमि
0.170
51/2
निजी भूमि
1.040
52
निजी भूमि
2.050
54/1
निजी भूमि
1.340
54/2
निजी भूमि
0.980
निजी भूमि 55/1,55/2
0.554
214
निजी भूमि
0.250
215
निजी भूमि
0.400
216
निजी भूमि
0.040
217
निजी भूमि 218
0.330
निजी भूमि
0.360
219
निजी भूमि 220
0.160
निजी भूमि भाग 1 ]
1549
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014
(3) (1)
(2)
221
0.160
निजी भूमि 222
1.630
निजी भूमि 223
0.390
निजी भूमि 225
0.360
निजी भूमि 226
0.190
निजी भूमि 227
0.110
निजी भूमि 228
0.600
निजी भूमि 229
0.120
निजी भूमि 230
0.800
निजी भूमि
0.050
231
निजी भूमि
0.040
232
निजी भूमि
0.120
257/1
निजी भूमि 257/2
0.380
निजी भूमि
0.040
258
निजी भूमि
0.250
259
निजी भूमि
0.220
260/1 , 260/2
निजी भूमि 270
0.210
निजी भूमि 308
0.020
निजी भूमि
0.001
62
निजी भूमि
0.050
63
निजी भूमि 65
0.430
निजी भूमि 72
0.028
निजी भूमि 73
0.025
निजी भूमि
40.257
कुल रकबा निजी भूमि
(
2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नचनौरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु, (
3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 064- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना
(ग) ग्राम- बराछ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.770 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का
प्रकार कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 12
2.900
निजी भूमि 154
0.020
निजी भूमि 180
0.030
निजी भूमि
0.010
215/1
निजी भूमि 158
1.270
निजी भूमि 157
1.560
निजी भूमि 159
2.070
निजी भूमि 165
0.530
निजी भूमि 163
0.400
निजी भूमि 164
0.400
निजी भूमि 162
0.240
निजी भूमि
0.730
173
निजी भूमि 151
0.100
निजी भूमि
1.670
178
निजी भूमि 175
0.170
निजी भूमि 182
0.730
निजी भूमि 218
1.650
निजी भूमि 2815
0.230
निजी भूमि 2814
0.560
निजी भूमि 2811
0.410
निजी भूमि 2812
0.440
निजी भूमि 2810
0.790
निजी भूमि
1.000
2817/1
निजी भूमि 2817/2
1.000
निजी भूमि 2819
1.800
निजी भूमि
0.270
2820
निजी भूमि 2825
0.330
निजी भूमि 2828
0.100
निजी भूमि 2801
0.910
निजी भूमि 2803
0.360
निजी भूमि
1.020
2804
निजी भूमि 2805
0.190
निजी भूमि
0.300
2806
निजी भूमि 2807
0.400
निजी भूमि
1.000
2808
निजी भूमि 2800
0.850
निजी भूमि 2799
0.480
निजी भूमि
0.720
2798
निजी भूमि 2795
1.380
निजी भूमि
0.700
2796
निजी भूमि 1550
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
(2)
(3) (1)
2794
0.270
निजी भूमि 2792
0.100
निजी भूमि 2790
0.120
निजी भूमि 2775
0.500
निजी भूमि
0.060
2774
निजी भूमि
30.770
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरबीरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 065- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना
(ग) ग्राम- इटवाकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.256 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
भूमिका प्रकार
(2)
(3) (1)
326
0.243
निजी भूमि 324
0.944
निजी भूमि
1.000
327
निजी भूमि 333
0.024
निजी भूमि 325
0.028
निजी भूमि
0.874
329/1
निजी भूमि
0.297
329/2/1
निजी भूमि
0.231
329/2/2
निजी भूमि
0.346
329/2/3
निजी भूमि 331/2
0.100
निजी भूमि
0.200
323/1
निजी भूमि
[भाग 1
(3)
(2)
(1)
323/2
0.415
निजी भूमि 336/1/1
0.236
निजी भूमि 336/1/2
0.370
निजी भूमि 336/2/2
0.158
निजी भूमि 336/2/1
0.158
निजी भूमि 336/2/3
0.158
निजी भूमि 330/1
0.774
निजी भूमि 330/2
0.090
निजी भूमि 340/1
0.393
निजी भूमि
0.093
340/2
निजी भूमि 339/1
0.321
निजी भूमि
0.285
339/2क
निजी भूमि 339/2ख
0.569
निजी भूमि 338/1/1
0.100
निजी भूमि 338/1/2
0.100
निजी भूमि 338/2
0.860
निजी भूमि 337
0.717
निजी भूमि
0.322
335/1
निजी भूमि 335/2
0.322
निजी भूमि
0.390
1004/1
निजी भूमि 1004/2/1
0.390
निजी भूमि 1004/2/2
0.390
निजी भूमि 1005/1
0.289
निजी भूमि 1005/2
0.500
निजी भूमि 1007
0.324
निजी भूमि
0.182
1006
निजी भूमि 1013/1
0.196
निजी भूमि
0.520
1013/2
निजी भूमि 1012/1
0.676
निजी भूमि 1012/2
0.338
निजी भूमि 1012/3
0.338
निजी भूमि 1011
0.607
निजी भूमि 1010/1
0.692
निजी भूमि
0.692
1010/2
निजी भूमि 1008/1
0.327
निजी भूमि 1008/2
0.326
निजी भूमि 1008/3
0.326
निजी भूमि 1009/1
0.403
निजी भूमि 1009/2
0.410
निजी भूमि
0.162
328
निजी भूमि
0.250
1002
निजी भूमि 1003/1
0.178
निजी भूमि भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
1003/2
0.178
निजी भूमि
0.178
1003/3
निजी भूमि
0.540
1014
निजी भूमि
0.420
996/1/2
निजी भूमि
0.430
996/2
निजी भूमि
0.110
1015/1
निजी भूमि
0.110
1015/2
निजी भूमि
0.100
1015/3
निजी भूमि
0.100
1015/4
निजी भूमि
0.080
996/1/2
निजी भूमि
0.090
996/2
निजी भूमि
0.050
997/1
निजी भूमि
0.040
997/2
निजी भूमि
0.050
993/1
निजी भूमि
0.050
993/2
निजी भूमि
0.050
993/3
निजी भूमि
0.086
निजी भूमि 994
0.030
1021/1
निजी भूमि
0.030
1021/2
निजी भूमि
0.040
1021/3
निजी भूमि
0.080
1048
निजी भूमि
0.090
1037
निजी भूमि
0.030
1035/1/1
निजी भूमि
0.030
1035/1/2
निजी भूमि
0.030
1035/1/3
निजी भूमि
0.080
1034
निजी भूमि
0.030
निजी भूमि 1033/2/1
0.030
1033/2/2
निजी भूमि
0.020
1033/3
निजी भूमि
0.020
1081
निजी भूमि
0.030
1080/1
निजी भूमि
0.030
1080/2
निजी भूमि
0.010
1079
निजी भूमि
0.010
1078
निजी भूमि
0.080
1077
निजी भूमि
0.040
1075/1
निजी भूमि
0.040
1075/2
निजी भूमि
0.110
1071
निजी भूमि
0.030
1208/1
निजी भूमि
0.040
1208/2
निजी भूमि
0.040
1208/3
निजी भूमि
0.140
1231
निजी भूमि
1551
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014
(3)
(2)
(1)
1241/1
0.060
निजी भूमि
0.060
1241/2
निजी भूमि
0.020
1240
निजी भूमि
0.070
1242
निजी भूमि 1247
0.130
निजी भूमि
0.020
879/2
निजी भूमि
0.020
879/3
निजी भूमि
0.020
879/4
निजी भूमि
0.100
1253
निजी भूमि 1030
0.010
निजी भूमि
0.110
1203
निजी भूमि
0.200
1069
निजी भूमि
24.256
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरबीरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 066- अ- 82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- पन्ना
(ग ) ग्राम- बराछ
(घ) लगभग क्षेत्रफल-49.269 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमि का
प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.268
746
निजी भूमि
0.474
747
निजी भूमि
1.000
748/2
निजी भूमि
1.000
748/3
निजी भूमि
2.000
748/4
निजी भूमि
3.800
750
निजी भूमि 1552
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014
(2)
(3) (1)
754
0.410
निजी भूमि
0.190
755
निजी भूमि 756
0.150
निजी भूमि 758/1
0.010
निजी भूमि 758/2
0.020
निजी भूमि 762
0.224
निजी भूमि 763
0.180
निजी भूमि 765
0.615
निजी भूमि
0,050
768/1
निजी भूमि
0.040
768/2
निजी भूमि 773
0.150
निजी भूमि 797
0.140
निजी भूमि 798
1.820
निजी भूमि 801/1
0.700
निजी भूमि 801/2
0.800
निजी भूमि 801/3
0.450
निजी भूमि 802
0.900
निजी भूमि 803/2
1.500
निजी भूमि 803/3
0.850
निजी भूमि 804
1.900
निजी भूमि 805/1
0.500
निजी भूमि 805/2
1.500
निजी भूमि 805/3
0.390
निजी भूमि
1.000
806/1
निजी भूमि 807
0.380
निजी भूमि
1.450
808/1
निजी भूमि 808/2
1.450
निजी भूमि
1.000
809/1
निजी भूमि 810
0.210
निजी भूमि 812
0.330
निजी भूमि 820/1
0.100
निजी भूमि 820/2/2
0.090
निजी भूमि 820/2/1
0.090
निजी भूमि 822
0.250
निजी भूमि
0.250
826
निजी भूमि 829
0.130
निजी भूमि 830
0.150
निजी भूमि 832
0.345
निजी भूमि 833/1
0.020
निजी भूमि 833/2
0.010
निजी भूमि 836
0.380
निजी भूमि
0.450
837
निजी भूमि 838
0.010
निजी भूमि
0.570
839
निजी भूमि
[भाग 1
(3)
(2)
(1)
0.230
840
निजी भूमि
0.160
841
निजी भूमि
0.630
842
निजी भूमि
0.227
843
निजी भूमि 844
0.450
निजी भूमि 845
0.300
निजी भूमि 849/1
0.010
निजी भूमि 849/2
0.010
निजी भूमि
0.200
851/1/2
निजी भूमि 851/1/1
0.200
निजी भूमि 851/2
0.200
निजी भूमि
0.020
853
निजी भूमि
0.220
854
निजी भूमि 855
0.106
निजी भूमि 856/1
0.510
निजी भूमि 856/2
0.520
निजी भूमि 858
0.780
निजी भूमि
0.800
859
निजी भूमि 860
0.630
निजी भूमि
0.240
862
निजी भूमि 863/1
0.100
निजी भूमि 863/2
0.150
निजी भूमि 864
0.750
निजी भूमि
0.850
865
निजी भूमि 866
0.750
निजी भूमि
0.800
867
निजी भूमि
0.160
868
निजी भूमि 869
0.350
निजी भूमि 870
0.330
निजी भूमि 871
0.310
निजी भूमि
0.410
872
निजी भूमि 873
0.370
निजी भूमि 874
2.340
निजी भूमि 876
0.570
निजी भूमि 877
0.480
निजी भूमि
0.610
878
निजी भूमि 879
0.910
निजी भूमि
1.300
880
निजी भूमि
0.470
881
निजी भूमि 882
0.010
निजी भूमि 883
0.110
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 49.269
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
1553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
भाग 1 ]
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 068 -अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम- धनगढ़
(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.533 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(3) (1)
0.800
426
निजी भूमि
0.170
427
निजी भूमि
0.500
431
निजी भूमि
0.400
478
निजी भूमि
0.200
479
निजी भूमि 480
0.100
निजी भूमि
0.080
481/1
निजी भूमि
0.070
481/2
निजी भूमि
0.080
481/3
निजी भूमि 482
0.075
निजी भूमि
0.220
483
निजी भूमि
0.900
484
निजी भूमि 491/1
0.270
निजी भूमि
0.270
491/2
निजी भूमि
0.270
491/3
निजी भूमि
0.270
491/4
निजी भूमि 492
0.410
निजी भूमि
0.220
493
निजी भूमि
0.130
497
निजी भूमि
0.125
499/1
निजी भूमि
0.125
निजी भूमि 499/2
499/3
0.125
निजी भूमि
0.130
499/4
निजी भूमि
0.010
505
निजी भूमि 568
0.225
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
1.008
570
निजी भूमि
0.620
575
निजी भूमि 576
1.475
निजी भूमि 577
0.010
निजी भूमि
0.205
579
निजी भूमि 580
0.690
निजी भूमि
1.040
581
निजी भूमि
0.060
582
निजी भूमि
1.940
निजी भूमि 583
0.450
584
निजी भूमि
0.300
585
निजी भूमि 586
0.190
निजी भूमि
1.050
587
निजी भूमि
0.060
588
निजी भूमि
0.240
589
निजी भूमि
0.080
594
निजी भूमि
0.840
595
निजी भूमि
1.290
596/1
निजी भूमि
0.290
596/2
निजी भूमि
1.020
597/1
निजी भूमि 597/2
0.520
निजी भूमि
0.720
598
निजी भूमि 599
0.460
निजी भूमि
0.200
600/1
निजी भूमि
0.210
600/2
निजी भूमि 601/1
0.210
निजी भूमि
0.210
601/2
निजी भूमि
0.400
602/1
निजी भूमि
0.400
602/2
निजी भूमि
0.131
603/1
निजी भूमि
0.131
603/2
निजी भूमि 603/3
0.131
निजी भूमि
0.616
604
निजी भूमि
0.180
605/1
निजी भूमि
0.360
605/2
निजी भूमि
0.380
606
निजी भूमि
0.200
607
निजी भूमि
0.220
608/1
निजी भूमि
0.210
608/2
निजी भूमि
1.750
609
निजी भूमि
0.123
610/1
निजी भूमि
0.020
610/2/क
निजी भूमि
0.020
610/2/ख
निजी भूमि
0.020
610/2/ग
निजी भूमि 1554
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014
(2)
(1)
(3)
0.020
610/2/घ
निजी भूमि 612
0.320
निजी भूमि 615
0.020
निजी भूमि 616/1
0.106
निजी भूमि 616/2
0.106
निजी भूमि
0.106
616/3
निजी भूमि
27.533
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 071 - अ-82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- शाहनगर
(ग ) ग्राम- रमगढ़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-38.60 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 1731
0.34
निजी भूमि
1.12
1732
निजी भूमि 1733/1ख
0.51
निजी भूमि 1733/3
0.60
निजी भूमि 1733/2
0.30
निजी भूमि 1733/4
0.40
निजी भूमि
0.10
1733/6
निजी भूमि 1474
0.09
निजी भूमि 1475
0.26
निजी भूमि 1476
0.12
निजी भूमि 1477
1.30
निजी भूमि 1478
0.50
निजी भूमि
0.03
1455/2
निजी भूमि
(2)
(1)
(3) 1376
0.09
निजी भूमि 1377
0.36
निजी भूमि
0.10
1374
निजी भूमि
0.06
1373
निजी भूमि 1379
0.26
निजी भूमि 1384
0.11
निजी भूमि 1385
0.08
निजी भूमि 1386
0.03
निजी भूमि 1387
0.05
निजी भूमि 1388
0.01
निजी भूमि 1469
0.35
निजी भूमि 1472
1.76
निजी भूमि
1.00
1471
निजी भूमि
0.86
1470
निजी भूमि 1465
0.81
निजी भूमि 1464
2.00
निजी भूमि 1460
0.10
निजी भूमि 1453
1.06
निजी भूमि 1452
0.17
निजी भूमि 1451
0.18
निजी भूमि 1448/1
0.11
निजी भूमि 1448/2
0.11
निजी भूमि
0.04
1445
निजी भूमि 806
0.43
निजी भूमि
0.60
808
निजी भूमि 802
0.12
निजी भूमि
0.07
798
निजी भूमि
0.10
797
निजी भूमि 793
0.03
निजी भूमि 792
0.06
निजी भूमि 789
0.04
निजी भूमि 791
0.01
निजी भूमि 790
0.50
निजी भूमि 782
0.17
निजी भूमि 781
0.39
निजी भूमि
0.05
780
निजी भूमि 779
0.16
निजी भूमि 765
0.04
निजी भूमि 626
0.27
निजी भूमि 624
0.27
निजी भूमि 487
0.13
निजी भूमि 488
0.08
निजी भूमि 492
0.36
निजी भूमि 489
0.01
निजी भूमि भाग 1 ]
1555
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014
(2)
(3) (1)
0.63
478
निजी भूमि
0.20
475
निजी भूमि
0.22
474
निजी भूमि
0.05
473
निजी भूमि 467/2
0.09
निजी भूमि
0.03
467/1
निजी भूमि 466
0.04
निजी भूमि
0.76
468
निजी भूमि
0.24
398
निजी भूमि
0.43
368
निजी भूमि 366
0.32
निजी भूमि 365
0.29
निजी भूमि 363
0.06
निजी भूमि
0.24
364
निजी भूमि 384
0.38
निजी भूमि 380
0.12
निजी भूमि
0.06
376
निजी भूमि
0.02
378
निजी भूमि
0.62
388
निजी भूमि
0.80
387
निजी भूमि 340
0.38
निजी भूमि
0.10
316
निजी भूमि
0.55
341
निजी भूमि
0.33
342
निजी भूमि 344
0.16
निजी भूमि 278
0.14
निजी भूमि 279
0.06
निजी भूमि
0.02
280
निजी भूमि
0.02
284
निजी भूमि
0,08
276
निजी भूमि
0.11
274
निजी भूमि 262
0.19
निजी भूमि
0.10
261
निजी भूमि
0.01
291
निजी भूमि
0.06
298
निजी भूमि
0.34
297
निजी भूमि
0.70
221
निजी भूमि
0.40
215
निजी भूमि 219
0.42
निजी भूमि
1.27
220
निजी भूमि
0.02
294
निजी भूमि
0.17
295
निजी भूमि
0.10
264
निजी भूमि
0.14
263
निजी भूमि
0.22
265
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
266
0.05
निजी भूमि 268
0.21
निजी भूमि
0.22
269
निजी भूमि
0.12
270
निजी भूमि 277
0.15
निजी भूमि
0.25
271
निजी भूमि 272
0.25
निजी भूमि 273
0.25
निजी भूमि
0.04
346
निजी भूमि
0.23
345/1
निजी भूमि 345/2
0.16
निजी भूमि
0.14
348
निजी भूमि 351
0.08
निजी भूमि 352
0.03
निजी भूमि
0.05
350
निजी भूमि 353
0.30
निजी भूमि
0.04
354
निजी भूमि 484
0.07
निजी भूमि
0.08
485
निजी भूमि 343
0.07
निजी भूमि 347
0.28
निजी भूमि
0.07
349
निजी भूमि
0.21
386
निजी भूमि
0.47
385
निजी भूमि
0.10
383
निजी भूमि
0.19
472
निजी भूमि
0.20
471
निजी भूमि
0.20
470
निजी भूमि 476
0.10
निजी भूमि
0.45
477
निजी भूमि 794
0.25
निजी भूमि
0.14
795
निजी भूमि
0.08
799
निजी भूमि 800
0.15
निजी भूमि 801
0.14
निजी भूमि
0.25
803
निजी भूमि 807
0.15
निजी भूमि
0.12
804
निजी भूमि 805/2
0.02
निजी भूमि 1447
0.46
निजी भूमि
0.08
1450/2
निजी भूमि
0.30
1585/2
निजी भूमि
0.15
1585/5
निजी भूमि
0.30
1585/6
निजी भूमि
38.60
कुल रकबा निजी भूमि 1556
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 104-अ-82-वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- शाहनगर
(ग) ग्राम- सतधारा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-34.07 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
प्रकार (3) (1)
(2)
253
0.650
निजी भूमि
0.360
276
निजी भूमि
0.020
280
निजी भूमि
0.080
281
निजी भूमि
0.050
545/2
निजी भूमि
0.670
551
निजी भूमि
0.500
552
निजी भूमि
0.230
553/2
निजी भूमि
0.130
554
निजी भूमि
0.570
555
निजी भूमि
0.680
557
निजी भूमि
0.150
558
निजी भूमि
0.480
559
निजी भूमि
0.600
547
निजी भूमि
0.030
548
निजी भूमि
0.270
550
निजी भूमि
0.150
563
निजी भूमि
0.900
564
निजी भूमि
0.410
566
निजी भूमि
0.120
567
निजी भूमि
0.170
568
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.100
569
निजी भूमि 571
0.090
निजी भूमि
0.050
572
निजी भूमि
0.010
593
निजी भूमि
0.530
निजी भूमि 594
0.350
595
निजी भूमि
1.000
596
निजी भूमि
0.780
597
निजी भूमि
0.030
600
निजी भूमि
0.410
647
निजी भूमि
0.110
649
निजी भूमि
0.380
651
निजी भूमि
0.120
652
निजी भूमि
0.280
653/1
निजी भूमि
0.120
653/3
निजी भूमि 655
0.060
निजी भूमि
0.080
658/1
निजी भूमि
0.080
658/2
निजी भूमि 660
0.080
निजी भूमि
0.140
661
निजी भूमि
0.230
663
निजी भूमि
0.050
664
निजी भूमि
0.290
665
निजी भूमि
0.150
666
निजी भूमि
0.140
667
निजी भूमि
0.140
688
निजी भूमि
0.030
679
निजी भूमि
0.020
680
निजी भूमि
0.290
681
निजी भूमि
0.080
682
निजी भूमि
0.090
683
निजी भूमि
0.055
684
निजी भूमि
0.010
687
निजी भूमि
0.350
691
निजी भूमि
0.490
692
निजी भूमि
0.100
694
निजी भूमि
0.230
695
निजी भूमि
0.050
696
निजी भूमि
0.130
719
निजी भूमि
0.130
720
निजी भूमि
0,720
721
निजी भूमि
0.560
722
निजी भूमि
0.350
724
निजी भूमि
0.180
725
निजी भूमि
0.380
726
निजी भूमि 1557
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
0.450
727
निजी भूमि 728
0.220
निजी भूमि 729
0.140
निजी भूमि
0.270
730
निजी भूमि 731
0.060
निजी भूमि
0.320
732
निजी भूमि 733
0.350
निजी भूमि
0.260
734
निजी भूमि
0.210
735
निजी भूमि 736
0.350
निजी भूमि
0.610
737
निजी भूमि
1.190
738
निजी भूमि
0.270
739
निजी भूमि 740
0.290
निजी भूमि
0.520
741
निजी भूमि
0.220
742
निजी भूमि
0.310
744
निजी भूमि
0.050
745
निजी भूमि 746/1
निजी भूमि
0.180
746/2
निजी भूमि 746/3
निजी भूमि 746/4
निजी भूमि
0.120
747
निजी भूमि
0.090
748
निजी भूमि
0.090
749
निजी भूमि 750
0.190
निजी भूमि
0.100
751
निजी भूमि 752
0.070
निजी भूमि
0.210
753
निजी भूमि
0.200
754
निजी भूमि
0.040
755
निजी भूमि
0.010
756
निजी भूमि 757
0.100
निजी भूमि
0.105
758
निजी भूमि
0.030
761
निजी भूमि 762
0.040
निजी भूमि 763
0.050
निजी भूमि
0.070
764
निजी भूमि
0.110
765
निजी भूमि
0.250
766
निजी भूमि
0.190
767
निजी भूमि
0.040
769
निजी भूमि 771
0.170
निजी भूमि
0.070
772
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
773
0.100
निजी भूमि
0.260
774
निजी भूमि
0.045
775
निजी भूमि
0.060
777
निजी भूमि 779
0.350
निजी भूमि
0.020
813
निजी भूमि 814
0.210
निजी भूमि 815
0.130
निजी भूमि 816
0.260
निजी भूमि
0.005
817
निजी भूमि
0.030
818
निजी भूमि
0.200
830
निजी भूमि 834
0.310
निजी भूमि
0.030
835
निजी भूमि
0.100
836
निजी भूमि
1.160
837
निजी भूमि
0.960
838
निजी भूमि
0.710
839
निजी भूमि
0.140
840
निजी भूमि
0.480
841
निजी भूमि
0.060
846/1
निजी भूमि 846/2
0.060
निजी भूमि
0.550
847
निजी भूमि
0.160
848
निजी भूमि
0.020
849
निजी भूमि
0.560
850
निजी भूमि
0.600
858
निजी भूमि
0.400
910/1
निजी भूमि
0.020
653/2
निजी भूमि
0.040
549
निजी भूमि
0.090
659
निजी भूमि 855
0.010
निजी भूमि 856
0.030
निजी भूमि 859
0.030
निजी भूमि
34.070
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है .
1558
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
प्र. क्र. 108- अ-82- वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाताहै कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पवई
(ग) ग्राम-उरदानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.23 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.01
1303
निजी भूमि 1302
0.04
निजी भूमि
0.22
1301
निजी भूमि 1289
0.08
निजी भूमि
0.09
1293
निजी भूमि 1292
0.06
निजी भूमि
0.20
1296
निजी भूमि
0.05
1295
निजी भूमि 1262
0.29
निजी भूमि
0.23
1261
निजी भूमि
0.01
1260
निजी भूमि 1259
0.21
निजी भूमि 1258
0.16
निजी भूमि
0.01
1257
निजी भूमि 1250
0.03
निजी भूमि
0.25
1288
निजी भूमि
0.13
1294
निजी भूमि 1284
0.16
निजी भूमि
2.23
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकताहै- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई के न्यायालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 125 - अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील-अजयगढ़
(ग) ग्राम-डुंगरहो
(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.500 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
1.080
566
निजी भूमि
2.820
568
निजी भूमि
1.800
570
निजी भूमि
1.400
576/1
निजी भूमि 576/2
निजी भूमि
1.400 8.500
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकताहै- पुरवानाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 131 - अ-82-वर्ष 2012-2013 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- अजयगढ़
(ग) ग्राम- बनहरी कलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.540 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि का प्रकार (3) (1)
(2)
1.400
1520
निजी भूमि
1.720
1521
निजी भूमि
1.040
1539
निजी भूमि 1540
1.040
निजी भूमि
1.040
1541
निजी भूमि
0.050
1552
निजी भूमि 1559
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
भाग 1 ]
(1)
(2)
(3) 1553
0.050
निजी भूमि
0.130
1546
निजी भूमि 1551
0.020
निजी भूमि
0.050
1555
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 6.540
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पुरवानाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 139- अ-82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- पवई
(ग ) ग्राम- जगदीशपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.01 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
भूमि का प्रकार (3) 242
0.01
निजी भूमि 241
0.37
निजी भूमि 240
0.34
निजी भूमि 239
0.04
निजी भूमि 232
0.10
निजी भूमि
0.10
231
निजी भूमि 233
0.02
निजी भूमि 75
0.01
निजी भूमि
0.06
76
निजी भूमि 78
0.34
निजी भूमि
0.11
82
निजी भूमि
0.02
79
निजी भूमि 80
0.13
निजी भूमि 81
0.21
निजी भूमि
0.02
58
निजी भूमि 56
0.05
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
57
0.16
निजी भूमि 55
0.12
निजी भूमि 54
0.01
निजी भूमि 53
0.02
निजी भूमि
0.08
52
निजी भूमि 51
0.11
निजी भूमि 50
0.03
निजी भूमि
0.02
44
निजी भूमि
0.24
43
निजी भूमि 42
0.32
निजी भूमि
0.14
41
निजी भूमि 39
0.23
निजी भूमि 38
0.20
निजी भूमि 37
0.03
निजी भूमि
0.01
36
निजी भूमि
0.01
59
निजी भूमि 45
0.01
निजी भूमि 40
0.01
निजी भूमि
0.21
108
निजी भूमि 107
0.35
निजी भूमि 106
0.22
निजी भूमि 105
0.18
निजी भूमि 104
0.06
निजी भूमि
0.02
103
निजी भूमि 26
0.11
निजी भूमि 25
0.12
निजी भूमि
0.04
24
निजी भूमि 164/1044
0.01
निजी भूमि
0.01
238
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 5.01
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पवई के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 140- अ- 82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन 1560
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पवई
(ग ) ग्राम- छिर्रहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.45 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
0.01
278
निजी भूमि 279
0.37
निजी भूमि 277/1
0.27
निजी भूमि
0.07
277/2
निजी भूमि 274
0.17
निजी भूमि 263
0.32
निजी भूमि 308/1
0.06
निजी भूमि
0.02
308/2
निजी भूमि
0.02
271
निजी भूमि 270
0.06
निजी भूमि
0.20
264
निजी भूमि 265
0.10
निजी भूमि 266/1
0.01
निजी भूमि
0.01
266/2
निजी भूमि 267/1
0.06
निजी भूमि
0.14
267/2
निजी भूमि 268/1
0.09
निजी भूमि
0.03
268/2 क
निजी भूमि 268/2 ख
0.11
निजी भूमि 269
0.10
निजी भूमि
0.08
319/1
निजी भूमि 319/2
0.02
निजी भूमि 321/1
0.10
निजी भूमि
0.03
321/2
निजी भूमि
2.45
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 142- अ-82- वर्ष 2012-2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पवई
(ग ) ग्राम-सुनेही
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.99 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3) 91
0.07
निजी भूमि 90
0.54
निजी भूमि 86
0.19
निजी भूमि 83
0.35
निजी भूमि
0.03
84
निजी भूमि 82
0.05
निजी भूमि
0.10
81
निजी भूमि
0.18
79
निजी भूमि 78
0.01
निजी भूमि 76
0.14
निजी भूमि 77
0.01
निजी भूमि
0.02
67
निजी भूमि
0.02
68/1
निजी भूमि
0.01
68/2
निजी भूमि 75
0.45
निजी भूमि 74
0.01
निजी भूमि
0.04
73
निजी भूमि 71
0.17
निजी भूमि 69
0.02
निजी भूमि
0.09
70
निजी भूमि
0.05
72/1 क
निजी भूमि
0.04
72/ 1 ख
निजी भूमि
0.04
72/2
निजी भूमि
0.20
102
निजी भूमि
0.30
55
निजी भूमि
0.15
54
निजी भूमि 51
0.11
निजी भूमि 52
0.11
निजी भूमि
0.00
37/1
निजी भूमि
0.09
37/2
निजी भूमि 39
0.11
निजी भूमि
निजी भूमि 40
0.09
0.20
41
निजी भूमि 42
0.04
निजी भूमि भाग 1 ]
1561
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
(1)
(2)
(3) 43
0.02
निजी भूमि 27/1
0.06
निजी भूमि 27/2
0.06
निजी भूमि
0.06
27/3
निजी भूमि 26
0.01
निजी भूमि 25
0.37
निजी भूमि 24/2
0.01
निजी भूमि 206
0.11
निजी भूमि 85
0.06
निजी भूमि 92
0.09
निजी भूमि 38
0.10
निजी भूमि 58
0.01
निजी भूमि
4.99
कुल रकबा निजी भूमि ..
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 143- अ-82- वर्ष 2012-2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- पवई
(ग) ग्राम- बिरसिंहपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.55 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर
भूमि का
कुल अर्जित रकबा
प्रकार
(हेक्टेयर में)
(2)
(1)
(3) 372
0.01
निजी भूमि
0.06
371
निजी भूमि 369
0.01
निजी भूमि 357
0.10
निजी भूमि 356
0.16
निजी भूमि
0.15
359
निजी भूमि
0.05
354
निजी भूमि
0.05
355
निजी भूमि 344/1
0.16
निजी भूमि 344/2
0.16
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
345
0.06
निजी भूमि 346
0.12
निजी भूमि 328
0.03
निजी भूमि 329
0.19
निजी भूमि 330
0.06
निजी भूमि 335
0.16
निजी भूमि 336
0.11
निजी भूमि 337
0.19
निजी भूमि
0.13
324
निजी भूमि 311
0.23
निजी भूमि
0.08
312/1
निजी भूमि
0.05
313/1
निजी भूमि
0.48
303
निजी भूमि
0.01
534
निजी भूमि 102
0.01
निजी भूमि 103
0.36
निजी भूमि 104
0.48
निजी भूमि 105
0.01
निजी भूमि
0.03
109
निजी भूमि
0.05
110
निजी भूमि 101
0.18
निजी भूमि 98
0.01
निजी भूमि 100
0.16
निजी भूमि
0.33
59
निजी भूमि 60
0.30
निजी भूमि 61
0.11
निजी भूमि
0.35
79
निजी भूमि 80
0.07
निजी भूमि
0.17
81
निजी भूमि
0.01
83
निजी भूमि 86
0.05
निजी भूमि 87
0.01
निजी भूमि
0.14
88/1
निजी भूमि
0.16
358
निजी भूमि
0.14
324/1679
निजी भूमि
0.14
324/1678
निजी भूमि 370
0.06
निजी भूमि 334
0.01
निजी भूमि
0.04
85
निजी भूमि
0.07
62
निजी भूमि
0.01
300
निजी भूमि
0.13
88/2
निजी भूमि
0.11
88/3
निजी भूमि
0.36
88/4
निजी भूमि
0.05
313/2
निजी भूमि
0.09
312/2
निजी भूमि 107
0.02
निजी भूमि 1562
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
(3)
(2)
(1)
0.01
89
निजी भूमि
0.01
108
निजी भूमि 373
0.42
निजी भूमि 375
0.02
निजी भूमि 378
0.06
निजी भूमि
7.55
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास, दिनांक 29 अप्रैल 2014
प्र. क्र. 02- अ- 82-2012-13-259.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि
(क) जिला- देवास
(ख) तहसील- हाटपिपल्या
(ग ) नगर/ग्राम- गुसट
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.51 हेक्टयर.
खसरा
कुल रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
2/1
1.73
2/2
0.05
10/2
0.05
0.07
11/2
1.73
12
0.12
3
0.12
4
(2)
(1)
0.12
5
0.12
6
0.12
7
0.15
10/1
0.13
योग 4.51
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के डूब में प्रभावित होने से.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 07- अ- 82-2012-13-266. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि
(क) जिला- देवास
(ख ) तहसील-हाटपिपल्या
(ग ) नगर/ग्राम-सालमपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.99 हेक्टयर .
खसरा
कुल रकबा
नम्बर
(हे. में)
(2)
(1)
1.060
2
8
2.390
0.110
3
4
0.100
07/1
0.480
1.850
9
0.540
10
7/2
0.850
13
0.050
0.510
15
0.360
16
0.800
17
0.440
14/1 1563
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
0.430
14/2
0.800
14/3
1.220
19
11.99
योग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के डूब में प्रभावित होने से.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 03 - अ-82-2012-13-273.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क ) जिला- देवास
(ख) तहसील- हाटपिपल्या
(ग ) नगर/ ग्राम- महुडिया
(घ) क्षेत्रफल-35.12 हेक्टयर.
भूमि खसरा
नम्बर
कुल रकबा (हे. में)
(2)
(1)
2
1.04
4
1.80
1.13
5
6
1.13
1.03
7
12/1
0.50
1.77
9
1.20
10
3.00
11
13
0.95
1.54
12/2
14
0.48
15
1.48
56
0.86
16
1.00
0.15
29
(2)
(1)
1.80
17
1.00
19
1.00
20
0.80
21
22
0.60
23
0.80
30
0.55
0.77
33
35
1.01
0.07
36
0.46
39
0.34
47
0.28
34
1.15
38
0.37
50
0.03
51
57
1.05
0.95
58
0.80
59
60
0.60
0.52
70
28
0.15
35.12 योग
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के डूब में प्रभावित होने से .
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन एवं कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 13- अ- 82-2012-13-280.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि
(क) जिला- देवास
(ख) तहसील- हाटपिपल्या
(ग ) नगर/ग्राम- टप्पा सुकल्या
(घ) क्षेत्रफल-35.14 हेक्टेयर.
भूमिखसरा नम्बर
कुल रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.81
29
30
0.90
33
3.63 1564
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
(2)
(1)
34
0.96
35
0.64
0.71
39
40
1.73
41
0.31
0.200
43
42
1.880
0.800
44
54
0.150
45
0.410
0.540
49
0.850
46
47
1.370
48
1.000
0.380
53
57
1.460
1.820
59
60
0.200
1.35
117
0.290
163
67
0.41
0.20
114
0.20
116
1.090
118
120
1.440
124
0.110
0.270
125
127
0.28
128
0,08
154
1.10
0.058
158
0.020
161
36
0.18
0.20
68
159
0.100
0.030
160
162
0.140
1.840
164
1.900
61
0.73
66
0.17
156
0.81
166
168
0.50
198
0.60 योग 35.14
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के डूब में प्रभावित होने से.
[भाग 1 नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 03- अ- 82-2012-13-287.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि
(क) जिला- देवास
(ख ) तहसील- हाटपिपल्या
(ग ) नगर/ग्राम- रांडीपुरा
(घ) क्षेत्रफल-15.53 हेक्टयर.
भूमिखसरा नम्बर
कुल रकबा (हे. में)
(1)
(2)
2
0.650
0.200
6
8
0.430
3
0.200
0.220
9
11
0.350
0.250
12
4
0.25
10
0.18
0.32
14
21
0.20
0.650
35
38
0.31
0.01
23/1
40/1
0.15
26
0.59
36
1.120
1.20
28
2.00
33
15/1
1.24
3.15
29
37/1
0.25
13
0.40
15/2
0.40
27
0.59
0.22
37/2
योग 15.53 1565
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014
भाग 1 ]
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के डूब में प्रभावित होने से.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता हैं.
प्र. क्र. अ-82-2012-13-94.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र. एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क) जिला- देवास
(ख) तहसील- हाटपिपल्या
(ग ) नगर/ग्राम- सरखेड़ा
(घ) क्षेत्रफल-0.88 हेक्टर.
भूमिखसरा
नम्बर
कुल रकबा (हे. में)
(2)
(1)
0.01
12/1
0.01
12/2
0.01
12/3
0.05
72/3
0.03
74/1
0.05
72/4
0.03
74/2
0.24
71
0.05
72/1
0.03
72/2
0.12
96
0.05
97
0.03
98
0.08
99
0.07
101
0.02
103
योग 0.88
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के नहर में प्रभावित होने से.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता हैं.
प्र. क्र. अ- 82-2012-13-301.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: - अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि
(क) जिला- देवास
(ख) तहसील- हाटपिपल्या
(ग) नगर/ग्राम- खोकरिया
(घ) क्षेत्रफल-2.85 हेक्टर .
भूमि खसरा
नम्बर
कुल रकबा (हे. में)
(1)
(2)
28/1
0.03
28/2
0.03
28/3
0.03
0.05
31
0.04
28/4
29
0.11
30
0.13
0.26
37
40
0.15
41
0.03
169
0.22
168
0.32
62
0.18
0.04
123/1
0.04
123/9
123/12
0.04
123/2
0.04
0.04
123/5
123/3
0.04
123/6
0.04
0.04
123/4
0.04
123/8
0.04
123/7
0.04
123/11
0.04
123/10
0.04
418
0.25
402
0.05
401
408
0.14
409
0.03
0.06
396
0.04
397
293
0.14
योग 2.85 1566
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के नहर में प्रभावित होने से.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. अ - 82-2012-13-308.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि
(क) जिला- देवास
(ख) तहसील- हाटपिपल्या
(ग) नगर/ ग्राम- रिछडीया
(घ) क्षेत्रफल-85.19 हेक्टर.
भूमिखसरा
कुल रकबा (हे. में)
नम्बर
(2)
(1)
1.230
2
1.030
3
0.610
19
1.240
5/1
1.380
6/1
0.020
6/2
0.810
7/1
0.560
7/2
0.530
8
10
0.230
1.560
0.580
11/1/3
0.200
36
11/1/2
0.640
0.230
12
1.040
13
0.080
11/2
(2)
(1)
0.340
14/2
1.590
15
0.830
14/1
0.420
14/3
1.880
16
18
0.490
0.620
22
0.610
35
1.630
20
1.050
24/1
1.440
25
1.040
26/1
27/2
0.660
27/1
0.770
0.470
28
1.410
32
0.470
29
1.420
31
1.220
33
37
0.120
38
0.140
0.720
39
0.180
40
0.050
47
0.970
48
0.210
49
0.160
51
52
0.590
53
0.130
0.180
54/1
0.570
55
1.310
56
0.120
57
1.140
58
0.080
59
0.520
65
1.600
82
2.560
64 1567
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
भाग 1 ]
(2) (1)
0.500 66
0.270 67
3.180 71/1
71/2
0.700
0.580 72/1
0.070 73/1
0.920 72/2
0.390 73/2
0.210 72/3
0.440 73/3
1.090 76
0.37 77
1.080 79
0.21 78
0.480 80
1.450 81
0.980 83/1
0.460 83/2
0.010 83/3
0.440 90
84/1
0.820
0.830 84/2
0.490 85
0.030 87/1
1.600 94/1
0.560 97
98/2
0.160
0.500 109
110
1.000
0.080 87/2
0.840 88/2
0.150 89
1.000 88/1
1.000 91/1
91/2
0.820
0.150 92
1.820 93
1.200 94/2
(2)
(1)
0.820
96
0.940
98/1
0.300
99/2
0.840
104/1
105
0.500
0.220
106/1
0.26
116/1
0.130
121/4
0.250
99/1
1.040
101
0.500
100
0.120
107/2
107/1
0.290
0.680
114/2
0.540
108/1
112
2.850
0.300
113/1
0.200
108/2
0.140
113/2
0.140
114/3
0.32
121/1
1.340
111
0.500
21/1
0.460
21/2
5/2
0.400
1.040
24/2
26/2
0.390
0.320
44
0.400
41/2
0.400
54/2
योग 85.19
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के डूब में प्रभावित होने से.
नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 06 - अ- 82-2012-13-315. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 1568
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014
(1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि
(क) जिला-देवास
(ख) तहसील-हाटपिपल्या
(ग) ग्राम-बिच्छापुरा
(घ) क्षेत्रफल-45.22 हेक्टयर .
भूमि खसरा
नम्बर
कुल रकबा (हे. में)
(2)
(1)
1.60
32/2
3.12
7
0.84
9
0.51
10
27
0.68
0.36
11
12
1.03
1.37
14
18
0.66
0.24
20
0.16
15
1.39
17
0.68
19
0.08
21
0.10
16
0.82
22
1.25
23
1.80
24
1.80
25
0.32
26
1.80
28
1.42
29
1.80
30
0.32
31
54/2
0.40
1.80
58
1.20
32/1
0.36
46
1.06
48
0.37
51
0.37
47/1
47/2
0.37
50/1
0.26
(2)
(1)
0.07
50/3
1.00
49/1
49/2
1.01
0.25
50/2
0.45
52/1
0.46
52/2
1.06
53
0.15
55/3
0.30
56/1
1.67
56/2
0.75
57
1.90
59
0.84
60/1
0.70
60/2
1.40
55/1
0.42
55/2
1.60
32/2
0.85
33
45.22
योग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के डूब में प्रभावित होने से.
नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 29 अप्रैल 2014
क्र. 2993 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील - सिवनी भाग 1 ]
1569
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014
(ग) नगर/ग्राम- पीपरडाही , प.ह.नं. 120, ब. नं. 346, रा. नि.मं.-सिवनी -1 .
लगभग क्षेत्रफल-6.87 हेक्टेयर. (घ)
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.01
136
0.71
138
0.48
141/1
0.06
141/2
0.06
140
0.45
124
0.01
125
0.14
113
0.02
112/4
0.06
112/5
0.09
112/11
112/1
0.10
112/10
0.13
112/9
0.14
0.10
112/7
112/6
0.12
0.22
112/8
112/12
0.17
0.70
173
0.25
174/1
0.05
177
0.25
178
0.11
180
0.08
179
0.30
383
0.13
399
0.60
398/1
0.07
384/2
404
0.08
0.27
405
406/3
0.17
406/1
0.10
0.64
406/2
योग . 6.87
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , तहसील सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
क्र. 2994- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सिवनी
(ख) तहसील-सिवनी
(ग ) नगर/ ग्राम-कोहका, प.ह.नं. 119, ब. नं. 583, रा. नि.मं.-सिवनी -1 .
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.23 हेक्टेयर. खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
0.02
353
352
0.47
351
0.39
354
0.01
232/8
0.14
0.20
181/1
योग . 1.23
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , तहसील सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.