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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 09 May 2014

Type
Ordinary
Gazette no.
19
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2014-05-09.19.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मई 2014- वैशाख 19 , शक 1936

विषय-सूची

1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2014

क्र. ई . - 5-425 - आयएएस लीव 5- एक ( 1 ) श्री मनोज गोयल, आयएएस. , प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 5 से 16 मई 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 4 एवं 17 , 18 मई 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मनोज गोयल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रशासकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री मनोज गोयल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोज गोयल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई-5-675 - आयएएस- लीव - 5 - एक ( 1 ) श्री सतीश चन्द्र मिश्र, आयएएस. , प्रमुख सचिव ( समन्वय ) मुख्य सचिव, कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल को दिनांक 25 अप्रैल से 1 मई 2014 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 मई 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख ( समन्वय ) मुख्य सचिव कार्यालय तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री सतीश चन्द्र मिश्र को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

1523

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2014.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

1524

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश चन्द्र मिश्र अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अॅन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2014

क्र. एफ-1 (ए ) 269-86-ब- 2-दो-( 1 ) श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को- आपरेटिव्ह फ्राड, लोक सेवा गारण्टी एवं सूचना के अधिकार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 28 अप्रैल से 9 मई 2014 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश, 27 अप्रैल एवं 10, 11 मई 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री एम. आर. कृष्णा , भापुसे, की अवकाश अवधि में कार्य श्री बी.बी.एस. ठाकुर, भापुसे, पुलिस महानिदेशक, आरएन्डडी एवं पुलिस मैन्यूअल , पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री एम . आर. कृष्णा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, को- आपरेटिव फ्राड, लोक सेवा गारंटी एवं सूचना के अधिकार, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को- आपरेटिव्ह फ्राड, लोक सेवा गारण्टी एवं सूचना के अधिकार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. आर. कृष्णा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 26-2013- ब- 2 -दो-( 1 ) श्री असित यादव , भापुसे, नगर पुलिस अधीक्षक , मुरार, ग्वालियर को दिनांक 15 से 18 जनवरी 2014 तक, कुल चार दिवस लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 8 दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री असित यादव, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री असित यादव, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2014

क्र. एफ -1 (ए) 154-93-ब-2-दो-( 1 ) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता ( जी ) मध्यप्रदेश , भोपाल, को दिनांक 19 से 24 मई 2014 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 17, 18 एवं 25 मई 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2 ) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका कार्य सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था- सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ-1 ( ए) 94-2001- ब- 2- दो -( 1 ) श्री एल . एल. अहिरवार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रवर्तन ) , एम. पी. पॉवर मेनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 28 अप्रैल 2014 से 7 मई 2014 तक अर्जित अवकाश दिनांक 27 अप्रैल 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014-15 में गृहनगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ " मनाली " 1525

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014

भाग 1 ]

(हिमाचल प्रदेश ) की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. श्री एल . एल. अहिरवार -स्वयं

2. श्रीमती शोभा अहिरवार - पत्नी

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री एल. एल . अहिरवार, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एल. एल. अहिरवार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक (प्रवर्तन ) , एम. पी. पॉवर मेनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री एल. एल . अहिरवार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

भोपाल , दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. एफ-1 (ए ) 393-88- ब- 2-दो-( 1 ) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18 फरवरी 2014 द्वारा श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग , मध्यप्रदेश , भोपाल को दिनांक 24 फरवरी से 22 मार्च 2014 तक, सत्ताईस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2014 में " अकेले" गृहनगर भुवनेश्वर जाने की अवकाश यात्रा की अनुमति के साथ दस दिवस अवकाश नगदीकरण की अनुमति प्रदान की गई थी.

(2 ) राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री राजेन्द्र मिश्रा, भापुसे, को पुनरीक्षित तिथि दिनांक 3 से 29 मार्च 2014 तक, सत्ताईस दिवस अर्जित अवकाश 2 , 30 , 31 मार्च 2014 एवं 1 अप्रैल 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ के स्वीकृत किया जाता है.

(3 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 18 फरवरी 2014 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

क्र. एफ-1 ( ए) 85-1999- ब-2- दो ( 1 ) श्री वेदप्रकाश शर्मा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल को दिनांक 26 मई से 7 जून 2014 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 25 मई एवं 8 जून 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य जी. जी. पाण्डेय , भापुसे, पुलिस अधीक्षक, शहडोल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री वेदप्रकाश शर्मा , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल जोन, शहडोल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री वेदप्रकाश शर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वेदप्रकाश शर्मा , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई , प्रमुख सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2014

फा.क्र. 3 ( बी ) 1-2007- इक्कीस ब ( एक ) ( मेरिट क्र. 91 ) .- राज्य शासन, श्रीमती मीना शाह पत्नी श्री शाहिद खान , पुत्री श्री शब्बीर शाह को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44470 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 25 अगस्त 1980 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्दहास व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 1 मई 2014

फा.क्र. 1 ( सी ) 18-2013- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 सितम्बर 2013 को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2, सन् 1974) की [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

1526

धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री आशुतोष पाण्डे, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, जिला भोपाल को भोपाल संभाग के विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा.क्र. 1 (सी) 32-11 - इक्कीस ब ( दो ) . - राज्य शासन , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 29 नवम्बर 2011 को निरस्त करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री बापूसिंह ठाकुर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी , जिला उज्जैन को उज्जैन संभाग के विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक एतद्वारा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वर्मा , सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 21 अप्रैल 2014

क्र. एफ-1 ( 1 ) 2-2014-सी- ग्यारह. राज्य शासन , एतद्वारा, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 44 सन् 1973 ) की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट अधिकारियों को उक्त सारणी के कालम ( 4 ) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर, उसके कालम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम की धाराओं द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करता है:-

अनु. अधिकारी का नाम (1) (2) 1 श्रीमती मंगला पुरकाम, असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, सागर. अधिनियम की धाराएं क्षेत्र (3) 6 , 7, 10, 11 , 12 , 13, 15, 16 , 17, 18, 25(2 ) , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32, 37 , 38 एवं 39. (4) ग्वालियर- चंबल संभाग .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. पी. अगरैया, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 30 अप्रैल 2014

फा. क्र. 1-6-89 - इक्कीस- ब ( एक ) 1166-2014.- स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम , 1985 ( 1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, यथा :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 13, 18, 23, 26 , 28, 34 , 35 , 40, 44, 46-1 तथा 51 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, यथाः-

न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम अनुक्रमांक

(2)

(1)

"13.

श्री संजीव कुमार पाण्डे, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह

18.

श्री शिव कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, देवास.

23.

श्री आई. पी. एस . सोलंकी, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, विदिशा.

26.

श्री कौशिक चौहान , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, धार.

विशेष न्यायालय स्थानीय क्षेत्र/ सेशन खण्ड (4)

(3)

दमोह

दमोह

देवास

देवास

विदिशा

विदिशा

धार धार 1527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

बालाघाट

बालाघाट

28.

श्री बी. पी . मरकाम , प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट

झाबुआ

झाबुआ 34.

श्री के. सी. बांगर, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, झाबुआ.

नरसिंहपुर 35.

नरसिंहपुर

श्री चन्द्रेश कुमार खरे, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, नरसिंहपुर.

सिवनी

सिवनी

40.

श्री के. सी. तोमर, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, सिवनी.

शहडोल

शहडोल

44.

श्री उपेन्द्र कुमार सोनकर, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, शहडोल

नीमच

नीमच 46-1

श्री आर. सी. वाष्र्णेय , विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, नीमच.

अलीराजपुर.".

51.

अलीराजपुर

श्री गिरीराज किशोर शर्मा , जिला एवं सेशन न्यायाधीश , अलीराजपुर

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) 1166-2014 .-In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1985 (No. 61 of 1985 ) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89 - XXI - B ( 1 ) , dated 3rd April 1998 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated the 17th April 1998 namely:--

AMENDMENT

In the said notification in the Schedule for serial numbers 13 , 18 , 23 , 26 , 28, 34 , 35 , 40, 44, 46-1 and 51 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

S. No.

Special Court

Name and Designation of the Judge

Local area Session Divisions (4)

(3)

(2)

(1)

Damoh

Damoh

"13 . Shri Sanjeev Kumar Pandey, IInd Additional Sessions Judge, Damoh .

Dewas

Dewas 18. Shri Shiv Kumar Mishr, Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , Dewas .

Vidisha

Vidisha

23 . Shri I. P. S. Solanki , Special Judge, Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Vidisha .

Dhar

Dhar

26. Shri Kaushik Chouhan , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , Dhar .

Balaghat

Balaghat 28 . Shri B. P. Markam , 1st Additional Sessions Judge , Balaghat

Jhabua

Jhabua

34. Shri K. C. Bangar , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , Jhabua .

Narsinghpur

Narsinghpur 35. Shri Chandresh Kumar Khare , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , Narsinghpur.

1528

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

(2)

(1)

40. Shri K. S. Tomar , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes (Prevention of Atrocities ) Act , Seoni .

44. Shri Upendra Kumar Sonkar , IInd Additional Sessions Judge, Shahdol.

46-1 . Shri R. C. Varshey , Special Judge , Scheduled Castes , Schedule Tribes ( Prevention of Atrocities ) Act , Neemuch.

51. Shri Giriraj Kishore Sharma , District and Sessions Judge , Alirazpur.

(3)

(4)

Seoni

Seoni

Shahdol

Shahdol

Neemuch

Neemuch

Alirazpur

Alirazpur

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in this notification assumes the charge of this office in the said Court .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन"

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल , मध्यप्रदेश-462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. एफ. 67-41-12-तीन- 799.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई , 2012 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् मनावर, जिला धार के आम निर्वाचन में श्री हुकुमचन्द पाटीदार अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे . इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 9 अगस्त 2012 तक श्री हुकुमचन्द पाटीदार को निर्वाचन व्ययों कालेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , धार के पास दाखिल करना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , धार के पत्र दिनांक 25 अगस्त, 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री हुकुमचन्द पाटीदार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री हुकुमचन्द पाटीदार को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 4 अक्टूबर 2012 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में श्री हुकुमचन्द पाटीदार से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री हुकुमचन्द पाटीदार को कारण बताओ सूचना - पत्र दिनांक 27 नवम्बर, 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 12 दिसम्बर 2012 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करना था . आयोग मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014

भाग 1 ]

द्वारा श्री हुकुमचन्द पाटीदार को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला धार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 13 दिसम्बर , 2013 में प्रतिवेदित है कि अभ्यर्थी श्री हुकुमचन्द पाटीदार द्वारा कार्यालय में दिनांक 2 मार्च 2013 को निर्वाचित व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया था. विलम्ब से व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में उनके द्वारा कोई कारण/ चिकित्सा प्रमाण- पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री हुकुमचन्द पाटीदार को दिनांक 15 अप्रैल, 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, अभ्यर्थी श्री हुकुमचन्द पाटीदार उक्त दिवस को आयोग में उपस्थित नहीं हुए. जबकि सूचना- पत्र की तामीली अभ्यर्थी को विहित समयावधि में दिनांक 24 मार्च, 2014 को हो चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री हुकुमचन्द पाटीदार द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. तथा विलम्ब से लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में कोई कारण/ चिकित्सा प्रमाण- पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है . जिससे इनका लेखा मान्य किया जा सके. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री हुकुमचन्द पाटीदार को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, मनावर, जिला धार का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 ( पांच ) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 1 मई 2014

क्र. एफ. 67-132-10- तीन- 815.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके

1529 निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सुल्तानपुर, जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री आशा किशोर रामानी अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् सुल्तानपुर, जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी, 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी , 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री आशा किशोर रामानी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री आशा किशोर रामानी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री आशा किशोर रामानी से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री आशा किशोर रामानी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 29 अप्रैल , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 14 मई, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग 1530

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

द्वारा सुश्री आशा किशोर रामानी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी , 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री आशा किशोर रामानी ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री आशा किशोर रामानी को दिनांक 25 मार्च , 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया , अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री आशा किशोर रामानी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 20 फरवरी , 2014 की तामीली विहित समयावधि में 21 मार्च , 2014 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री आशा किशोर रामानी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, सुल्तानपुर, जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 1 मई 2014

क्र. एफ. 67-132-10-तीन- 816.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही

[भाग 1 लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सुल्तानपुर, जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री ओमवती घनश्याम गौर अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् सुल्तानपुर, जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32- ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी , 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी , 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी , 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री ओमवती घनश्याम गौर द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री ओमवती घनश्याम गौर को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री ओमवती घनश्याम गौर से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री ओमवती घनश्याम गौर को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 29 अप्रैल , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 14 मई , 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा सुश्री ओमवती घनश्याम गौर को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ भाग 1 ]

अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी , 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री ओमवती घनश्याम गौर ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री ओमवती घनश्याम गौर को दिनांक 25 मार्च , 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया, अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री ओमवती घनश्याम गौर को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना- पत्र दिनांक 20 फरवरी , 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 3 मार्च , 2014 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्तविवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री ओमवती घनश्याम गौर को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, सुल्तानपुर, जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 1 मई 2014

क्र. एफ. 67-132-10- तीन- 817.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष

1531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2009 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् सुल्तानपुर, जिला रायसेन के आम निर्वाचन में सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् सुल्तानपुर, जिला रायसेन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 -ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 16 जनवरी , 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी, 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी , 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , रायसेन के पत्र दिनांक 2 फरवरी , 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 23 फरवरी , 2010 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर चाहा गया था . नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि पन्द्रह दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन को कारण बताओ सूचना- पत्र दिनांक 29 अप्रैल , 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 14 मई, 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. आयोग द्वारा सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन को कारण बताओ सूचना- पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रायसेन से उनका अभिमत चाहा गया. उप जिला [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

1532

निर्वाचन अधिकारी रायसेन प्राप्त पत्र दिनांक 1 जनवरी , 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन ने कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है .

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन को दिनांक 25 मार्च, 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया, अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना - पत्र दिनांक 20 फरवरी , 2014 कीतामीली विहित समयावधि में दिनांक 21 मार्च, 2014 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री शाहजहां बेगम जलालउद्दीन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद्, सुल्तानपुर, जिला रायसेन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल (विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ )

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. 2787-476- अका- विपप्र-2014 . - राज्य शासन द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये विभागीय परीक्षा , जो दिनांक 8 जनवरी, 2014 को प्रश्नपत्र- कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया परीक्षा विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:-

उच्चस्तर भोपाल संभाग

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 1 कु. सायमा फातमा

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 2 सुश्री अंजू अहिरवार

3 सुश्री आकांक्षा सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक (सश्रेय)

सहायक कराधान 4 श्री सुनील सैनी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्री पूनम दुबे

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 6 श्री मुकेश शर्मा

कराधान सहायक 7 सुश्री दीपमाला अहके

8 सुश्री सरिता उइके

सहा. वाणिज्यिक कर अधिकारी

जबलपुर संभाग

कराधान सहायक 9 श्री योगीराज इड़पाचे

कराधान सहायक 10 श्री शरद कुमार राय

11 श्री शशिमोहन सेन

कराधान सहायक

कराधान सहायक 12 श्री कमल सिंह ठाकुर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 13 श्रीमती प्रियंका सोहगौरा

कराधान सहायक (सश्रेय) 14 श्री हरीश चौरसिया

कराधान सहायक 15 श्री जितेन्द्र मिश्रा

कराधान सहायक 16 श्री सुभाष सिंह

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 17 श्री लाल विनोद प्रताप सिंह

इन्दौर संभाग

कराधान सहायक 18 श्रीमती मीनाक्षी जमरे

कराधान सहायक 19 श्री अभिमनोज पोरवाल

कराधान सहायक 20 कु. ग्रीष्मा पंवार

कराधान सहायक 21 श्री भीमसिंह मसानिया

22 श्री ओम प्रकाश यादव

कराधान सहायक

कराधान सहायक 23 कु. कल्याणी सिसोदिया

कराधान सहायक 24 सुश्री मधुबाला कश्यप

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 25 सुश्री नीता नायडू

कराधान सहायक 26 श्रीमती सुनिता राठौर

कराधान सहायक 27 कु. प्रियंका शिवहरे

कराधान सहायक 28 श्री दीपक मरमट

कराधान सहायक 29 श्री संदीप कुमार रायकवार

30 श्री निर्मल दोयदा

कराधान सहायक

कराधान सहायक 31 सुश्री शोभा चौहान

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 32 श्री जितेन्द्र कुमार ठाकुर

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 33 श्री अभिनन्दन चौधरी

कराधान सहायक 34 श्री जेनुलउद्दीन शेख जिलानी

कराधान सहायक 35 श्री उत्तम माकोडे

कराधान सहायक 36 कु. विशा माधावानी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 37 श्री सचिन कुमार श्रीवास्तव 1533

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014

भाग 1 ]

कराधान सहायक 38 कु. प्रियंका यादव

निम्नस्तर

भोपाल संभाग

कराधान सहायक 1 श्री रोहित जरिवाला

इन्दौर संभाग

कराधान सहायक 2 श्री रामेश्वर चौहान

कराधान सहायक 3 श्री अम्बाराम मौर्य

कराधान सहायक 4 कु. दीप्ति केशरानी

वाणिज्यिक कर निरीक्षक 5 श्री आत्माराम मण्डलोई

कराधान सहायक 6 श्री के. पी. सिंह

ग्वालियर संभाग

कराधान सहायक 7 श्री हरेन्द्र कुमार डागर

कराधान सहायक 8 श्री कृष्ण कुमार

कराधान सहायक 9 श्री नरेन्द्र सिंह जाट

कराधान सहायक 10 श्री घनश्याम सिंहल

कराधान सहायक 11 श्री तरूण जैन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 3 अप्रैल 2014

क्र. 4469- रीडर- 2-2013.- मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के माध्यम से निर्माणाधीन मार्ग लेबड़ से घाटा बिल्लोद वर्तमान में गतिशील होने एवं चम्बल पुल पर मार्ग की मरम्मत/निर्माण कार्य चलने से यातायात बाधित होने से, मौके के निरीक्षण तथा तकनीकी अधिकारियों द्वारा दिए गए परामर्श अनुसार उक्त क्षेत्र से भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किए बगैर, उक्त मार्ग निर्माण की कार्यवाही संभव नहीं है.

(2) अतः , पुलिस अधीक्षक, जिला धार से किए गए परामर्श अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला धार, लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से निम्नानुसार प्रतिबंध आदेशित करता हूँ :-

यह कि ' लेबड़ घाटाबिल्लोद ' मार्ग जो कि लेबड़ तिराहे से घाटाबिल्लोद तिराहे तक का भाग होकर, लगभग 05 कि.

मी. है से होकर , उक्त मार्ग की निर्माण पूर्ण होने तक दिनांक 3-4-2014 से 8-4-2014 तक भारी वाहनों के लिये प्रतिबंधित रहेगा.

रतलाम बदनावर की ओर से होकर आने वाले भारी वाहन , जिन्हें उक्त मार्ग से होकर इन्दौर/पीथमपुर की ओर जाना है , लेबड़ मानपुर लिंक रोड से होकर मानपुर से ए. बी. रोड़ होकर जाएंगे .

यह कि इन्दौर से बेटमा होकर रतलाम - नीमच , धार, झाबुआ, अहमदाबाद की ओर जाने वाले मालवाही वाहन इन्दौर से राऊ ए. बी. रोड मानपुर, मानपुर- लेबड़ लिंक रोड से होकर जाएंगे.

ए. बी. रोड महू, पीथमपुर से रतलाम, नीमच, धार, झाबुआ, अहमदाबाद जाने वाले मालवाही वाहन ए. बी. रोड से मानपुर, मानपुर-लेबड़ लिंक रोड होकर जाएंगे .

उक्त क्षेत्र में उक्त क्षेत्र के किनारे पर कोई भी खाली मालवाही वाहन खड़ा नहीं रखा जाएगा.

(3 ) व्यापक लोक सुविधा को देखते हुए यात्री वाहन, क्षेत्रीय स्कूल बसें, उक्त क्षेत्र से संलग्न रहवासियों के वाहन तथा निर्माण एवं शासकीय प्रयोजन में संलग्न वाहन तथा दो पहिया वाहन उक्त क्षेत्र से आ- जा सकेंगे.

(4 ) पुलिस अधीक्षक, जिला धार, लेबड़ तिराहा, घाटाबिल्लोद तिराहा , ( बेटमा - महू- घाटाबिल्लोद ) ( रतलाम लेबड़ धार ) तथा पीथमपुर के पास ए. बी. रोड जंक्शन ( मनाल चौपाटी ) पर यातायात डायवर्सन की व्यवस्था करेंगे तथा आवश्यकतानुसार स्टॉपर, संकेतक डायवर्सन रोड़, रिफ्लेंक्टिंग सिग्नल्स आदि की व्यवस्था मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की कार्य एजेंसी द्वारा की जावेगी. मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा कार्य एजेन्सी के अधिकारी प्रतिबंधित मार्ग के दोनों ओर पर्याप्त संकेत तथा कर्मचारी रखेंगे.

(5 ) उक्त प्रतिबंधों का अधिकाधिक प्रचार- प्रसार दैनिक समाचार- पत्रों एवं स्थानीय क्षेत्र में लाउडस्पीकर के माध्यम से सहायक संचालक, जनसम्पर्क, तहसीलदार, धार द्वारा कराया जावें, ताकि वाहन स्वामियों को असुविधा न हो.

चूंकि उक्त सर्व- साधारण को सम्बोधित है एवं समयाभाव के कारण इसकी तामिली एवं सुनवाई सम्यक समय में करना संभव नहीं है, अतः यह आदेश धारा 144 की उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है . उक्त आदेश के विक्षुब्ध व्यक्ति/संस्था द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष लिखित एवं मौखिक में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा.

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा .

सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी .

[भाग 1 1534

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 18 फरवरी 2014

क्र. 2333- व. लि.- 2014.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 नियम 8 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999-1-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत मैं, सी. बी . सिंह , कलेक्टर, जिला धार वर्ष 2014 के लिये धार जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार उनके सम्मुख दर्शाई तिथियों को स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ : -

विवरण

वार

दिनांक

अ. क्र.

त्योहार का नाम

(4)

(5) (2)

(3)

(1)

21-3-2014

1

रंगपंचमी

सम्पूर्ण धार जिले के लिये

शुक्रवार

मंगलवार

19-8-2014

2

संपूर्ण तहसील बदनावर के लिये श्री शंकर सवारी ( छबीना)

का दूसरा दिन.

मंगलवार

9-9-2014

3

संपूर्ण धार जिले के लिये अनंत चतुर्दशी का दूसरा दिन

19-12-2014

उर्स

4

शुक्रवार

तहसील बदनावर को छोड़कर संपूर्ण धार जिले के लिये.

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे .

सी. बी. सिंह, कलेक्टर.

प्रशासन अकादमी

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

संशोधित विभागीय परीक्षा का सूचना तथा कार्यक्रम

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. 2739-1214-अका-2014- विपप्र. प्रदेश के सभी अधिकारियों /कर्मचारियों जिनकी विभागीय परीक्षा की अधिसूचना क्रमांक 2435- 1214-अका- 2014-विपप, दिनांक 11 अप्रैल 2014 को जारी की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उक्त विभागीय परीक्षा दिनांक 21 जुलाई, 2014 से आयुक्त, भोपाल , जबलपुर , इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल एवं नर्मदापुरम, होशंगाबाद संभाग द्वारा निर्धारित स्थानों में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार होगी:-

समय (3)

प्रश्न-पत्र का विषय

(2)

स. क्र. (1)

दिनांक 21 जुलाई 2014

प्रात: 10.00 से दो.

1 प्रश्न- पत्र- प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित )

1.00 बजे तक.

सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रात: 10.00 से दो. 1.00 बजे तक.

2 प्रश्न-पत्र- पंजीयन विधि तथा प्रक्रिया पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल अधिनियम तथा नियमों की पुस्तकों सहित)

-तदैव- 3 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया - उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये , ( पुस्तकों सहित ) 1535 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

(2)

(3) (1)

प्रातः 10.00 से दो.

1.00 बजे तक.

4 प्रश्न-पत्र- विधि तथा प्रक्रिया- वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये (केवल नियमों की पुस्तकों सहित )

-तदैव- 5 प्रश्न- पत्र- पहला सहकारिता सामान्य ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये ,

-तदैव- 59 प्रश्न- पत्र- विद्युत् संबंधी विधियां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

6 प्रश्न- पत्र- दूसरा दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया ( दाण्डिक मामलों में आदेश/ निर्णय का लिखा जाना) सामान्य प्रशासन , राजस्व व भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 7 प्रश्न- पत्र- दूसरा सहकारिता तथा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

-तदैव- 8 प्रश्न- पत्र - समाज कल्याण ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये .

- तदैव- 60 प्रश्न- पत्र- भू- योजन तथा विद्युत् सुरक्षा- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दिनांक 22 जुलाई 2014

प्रातः 10.00 से दो. 1.00 बजे तक.

9 प्रश्न- पत्र- पहला प्रशासनिक, राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) भाग- ए आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 10 प्रश्न - पत्र- पहला प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व, भू- अभिलेख आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग- बी.

-तदैव- 11 प्रश्न- पत्र- पहला प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) सामान्य प्रशासन, राजस्व , भू- अभिलेख एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये. भाग- सी.

-तदैव- 12 प्रश्न- पत्र- उद्योग विभाग संबंधी अधिनियम तथा नियम ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 13 प्रश्न- पत्र-खनिज प्रबंध ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

- तदैव- 14 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये

-तदैव- 61 प्रश्न - पत्र- विद्युत् संस्थापनाएं- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये .

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

15 प्रश्न- पत्र- दूसरा प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन , राजस्व आदिम जाति कल्याण एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 16 प्रश्न- पत्र- प्रक्रिया, विकास योजनाओं, राज्यों के साधनों राज्य के नियम, पुस्तिकाओं आदि का ज्ञान ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

[ भाग 1 1536

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

(3)

(2)

(1)

दोपहर 2.00 बजे से प्रश्न - पत्र तीसरा बैंकिंग ( बिना पुस्तकों के ) सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये .

17

शाम 5.00 बजे तक.

प्रश्न- पत्र- समाज शिक्षा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये. - तदैव- 18

प्रश्न- पत्र द्वितीय लेखा तथा कार्यालयीन प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) पंजीयन विभाग के अधिकारियों के लिये. -तदैव- 19

-तदैव- 62 प्रश्न- पत्र- लेखा व स्थापना- ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

दिनांक 23 जुलाई 2014

प्रातः 10.00 बजे से दो.

1.00 बजे तक 20 प्रश्न- पत्र तीसरा प्रशासनिक, राजस्व, विधि तथा प्रक्रिया राजस्व के मामले में आदेश का लिखा जाना - सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 21 प्रश्न- पत्र- पुस्तपालन तथा कर निर्धारण ( पुस्तकों सहित ) वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 22 प्रथम- वन विधि ( बिना पुस्तकों के ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

-तदैव- 23 प्रश्न- पत्र पहला प्रक्रिया ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वन क्षेत्रपालों के लिये .

-तदैव- 24 प्रश्न- पत्र- " व्यवहारिक परीक्षा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 63 प्रश्न-पत्र- स्विच गेयर तथा संरक्षण ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

25 प्रश्न- पत्र-कार्यालयीन संगठन तथा प्रक्रिया - वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

-तदैव- 26 प्रश्न-पत्र - सिविल विधि तथा प्रक्रिया ( पुस्तकों सहित ) सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 27 प्रश्न- पत्र-" पुलिस शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग के अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के )

-तदैव- 28 प्रश्न- पत्र दूसरा सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

-तदैव- 29 प्रश्न- पत्र तीसरा- सामान्य विधि ( पुस्तकों सहित ) वन क्षेत्रपालों के लिये.

-तदैव- 30 प्रश्न- पत्र- स्थानीय शासन अधिनियम तथा नियम ( बिना पुस्तकों के) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 31 प्रश्न- पत्र चौथा प्रश्न- पत्र सहकारी लेखा तथा परीक्षण ( बिना पुस्तकों के) भाग -1 लेखा तथा भाग -2 सहकारिता लेखा परीक्षण, सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये.

-तदैव- 32 प्रश्न- पत्र- समाज शास्त्र ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 64 प्रश्न- पत्र-विद्युत् रोधन समन्वय तथा परिसंकट ग्रस्त क्षेत्र ( इंसूलेशन को- ऑर्डिनेशन व हैजार्ड्स एरिया ) ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लिये.

1537

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

(3)

दिनांक 24 जुलाई 2014

प्रातः 10.00 बजे से दो. 1.00 बजे तक 33 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) जिलाध्यक्षों, उप जिलाध्यक्षों , तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 34 प्रश्न- पत्र प्रथम -लेखा ( बिना पुस्तकों के ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 35 प्रश्न - पत्र प्रथम - लेखा ( बिना पुस्तकों के ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 36 प्रश्न - पत्र-" न्यायिक शाखा " गृह ( पुलिस ) विभाग अधिकारियों के लिये ( बिना पुस्तकों के )

-तदैव- 37 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 38 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित )- आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 39 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उद्योग विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 40 प्रश्न-पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) खनिज साधन विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 41 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये .

-तदैव- 66 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

42 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) उप जिलाध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 43 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 44 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 67 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( पुस्तकों सहित ) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

दिनांक 25 जुलाई 2014

प्रातः 10.00 बजे से दो. 11.00 बजे तक.

45 प्रश्न- पत्र -लेखा भाग -1 ( बिना पुस्तकों के ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 46 प्रश्न- पत्र प्रथम- लेखा भाग -1 मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से दो. 1.00 बजे तक.

47 प्रश्न- पत्र- लेखा ( पुस्तकों सहित ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम , द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 48 प्रश्न- पत्र- विधि तथा प्रक्रिया प्रथम ( बिना पुस्तकों के ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 49 प्रश्न- पत्र द्वितीय- मध्यप्रदेश के मूलभूत तथ्य और ग्रामीण विकास ( पुस्तकों सहित ) जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 50 प्रश्न- पत्र द्वितीय- लेखा ( बिना पुस्तकों के ) वन विभाग के वनक्षेत्रपालों के लिये.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

1538

[ भाग 1

(3)

(2)

(1)

प्रातः 10.00 बजे से दो.

1.00 बजे तक.

65 प्रश्न-पत्र-पंचायत राज्य प्रशासन विधि तथा प्रक्रिया जिलाध्यक्षों, उप जिलध्यक्षों, तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों एवं भू- अभिलेख एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 68 प्रश्न- पत्र तृतीय- महिला एवं बाल कल्याण- महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक.

51 प्रश्न- पत्र -लेखा भाग -2 ( पुस्तकों सहित ) सिविल पशु चिकित्सा सेवा, पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 52 प्रश्न-पत्र-लेखा प्रथम भाग -2, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के लिये.

दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक.

53 प्रश्न-पत्र-सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयकों के लिये किसी मामले में आदेश या प्रतिवेदन लिखने की व्यवहारिक परीक्षा, सहकारिता विभाग के अधिकारियों के लिये ( पुस्तकों सहित) .

-तदैव- 54 प्रश्न पत्र तृतीय- प्रक्रिया तथा लेखा ( पुस्तकों सहित ) सहायक वन संरक्षकों के लिये.

-तदैव- 55 प्रश्न- पत्र द्वितीय लेखा ( बिना पुस्तकों के ) कृषि सेवा कार्यपालन प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 56 प्रश्न- पत्र- लेखा तथा प्रक्रिया द्वितीय ( पुस्तकों सहित ) डेयरी विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 57 प्रश्न- पत्र तृतीय- अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति विकास जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों के लिये.

-तदैव- 69 प्रश्न- पत्र चतुर्थ- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों के लिये.

दिनांक 26 जुलाई 2014

58 हिन्दी , निबंध तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सभी विभागों के अधिकारियों के लिये.

प्रातः 10.00 बजे से दो. 12.00 बजे तक.

नोट :-

1. उम्मीदवारों को सूचित किया जावे कि जिन प्रश्नपत्रों में पुस्तकों की सहायता लिया जाना है , उन्हें विभागीय परीक्षा के लिये जिलाध्यक्ष कार्यालय से पुस्तकें नहीं दी जावेंगी. उन्हें अपनी स्वयं की पुस्तकें ले जाना होगी .

2. सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को, जो परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हों, अपने नाम उचित मार्ग द्वारा सीधे अपने विभागाध्यक्षों को भेजना चाहिये . परीक्षार्थी राजपत्रित/ अराजपत्रित है, का स्पष्ट उल्लेख आवेदन - पत्र में भरें.

3. सामान्य प्रशासन विभाग ( अनुसूचित जाति आदिवासी सेल के ) ज्ञापन क्र. 1-15-77-1-अ. स. जनजाति सेवा, दिनांक 15 फरवरी 1978 के अनुसार विभागीय परीक्षाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिये 10 प्रतिशत अंकों तक छूट दी जाती है. ये छूट अखिल भारतीय सेवा से संबंधित परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी . परीक्षार्थी तत्संबंधी में अपना प्रमाण- पत्र अपने विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे . इन प्रमाण-पत्रों को आर. सी. वी. पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी, म. प्र. , भोपाल को नहीं भेजा जावे. संबंधित विभागाध्यक्ष परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की सूची के साथ अनुसूचित जाति/ जनजाति संबंधी प्रमाण- पत्र संबंधित परीक्षा केन्द्रों के आयुक्तों को दिनांक 5 जून , 2014 तक भेजेंगे .

4. जिन परीक्षार्थियों द्वारा प्रमाण - पत्र विभागाध्यक्षों के माध्यम से आयुक्तों को प्रस्तुत नहीं किये जावेंगे , उन्हें इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी. यह प्रमाण- पत्र आयुक्त कार्यालय में रखे जावेंगे .

5. परीक्षा केन्द्र आयुक्तों से निवेदन है कि परीक्षा में सम्मिलित जिन परीक्षार्थियों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रमाण - पत्र उन्हें प्राप्त होंगे उनका उल्लेख शासन को भेजे जाने वाली सूची में अनिवार्य रूप से करें. उसके आधार पर ही उन्हें अंकों में छूट प्रदाय की जा सकेगी . कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि परीक्षार्थी सामान्य या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधी है. एस.सी. /एस.टी. दर्शाकर कोष्टक में ( प्रमाण - पत्र प्रस्तुत नहीं किया ) जैसा भ्रामक उल्लेख परीक्षार्थियों की सूची में न किया जाय.

सुधीर कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

1539

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 6 मई 2014

क्र. 110 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं.

चूंकि, रतहरा - सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(3)

3.850

गडरिया

(1) रीवा

(2) हुजूर

(6) रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अंतर्गत निर्माण.

(5) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , रीवा.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 111 - भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं.

चूंकि, रतहरा - सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

0.312

(3) रतहरा

(1) रीवा

(2) हुजूर

(6) रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अंतर्गत निर्माण.

(5) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , रीवा.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

1540

क्र. 112- भू- अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं.

चूंकि, रतहरा - सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3) जोरी

1.500 (1) रीवा

(2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अंतर्गत निर्माण.

(5) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, रीवा.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 113 - भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं.

चूंकि, रतहरा - सिलपरा रिंग रोड का कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है अब केवल छूटे हुए आंशिक रकबे का ही अर्जन किया जा रहा है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.661 (1) रीवा

(3) रतहरी

(2) हुजूर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) रीवा रिंग रोड का एन्युटी योजना के अंतर्गत निर्माण.

संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, रीवा.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कॉलम ( 5 ) में दर्शित अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

भाग 1 ]

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 4 मार्च 2014

पत्र क्र. 50-51- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग ) नगर/ग्राम- बड़ागांव कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.210 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

( अ) निजी पट्टे की भूमि

122

0.160

123

0.031

0.250

124

140

0.090

0.110

144

0.081

147

0.232

148

0.021

149

0.070

154

0.080

155

0.050

156

157

0.101

0.061

159

0.071

160

0.150

161

0.021

178

0.070

179

(2)

(1)

0.082

180

0.121

182

0.081

183

0.050

198

0.120

199

0.111

201

0.120

202

0.021

248

252

0.101

0.204

255

0.069

256

0.021

275

0.080

276

285

0.081

0.130

286

0.202

287

0.050

288

302

0.070

0.070

303

0.101

304

0.150

305

0.010

307

0.121

309

0.061

325

0.058

330

0.120

331

0.440

332

0.212

334

335

0.180

0.122

341

0.049

342

0.050

343

योग 5.107

( ब ) शासकीय भूमि

0.041

141

0.041

254

333

0.021 योग .. 0.103 कुल योग 5.210 1542

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/झलवार सब माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 52-53-प्रका. भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम- नादाझर

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.516 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(अ ) निजी पट्टे की भूमि

107

0.040

0.134

112

113

0.130

114

0.050

0.231

115

116

0.004

0.030

124

177

0.160

180

0.202

0.202

181

0.150

190

0.069

191

0.041

192

0.041

193

योग(अ) 1.484

(1)

(2) ( ब ) शासकीय भूमि 202 0.032 योग ( ब) .. 0.032 कुल योग .. 1.516

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/झलवार सब- माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 54-55- प्रका. भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर/ ग्राम- झलवार कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.316 हेक्टेयर .

खसरा नं .

रकबा (हेक्टेयर में )

(1)

(2)

185

0.150

0.061

195

196

0.101

0.021

197

0.018

198

0.021

199

0.010

200

201

0.092

0.021

208 1543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

0.040 209

0.072 287

0.021 288

0.052 289

290

0.021

0.021 292

0.021 293

0.062 294

0.082 295

301

0.008

0.041 335

0.032 338

0.021 341

0.050 342

0.070 343

0.040 344

0.030 353

354

0.021 355

0.030 356

0.101

0.050 357

0.021 358

0.008 359

0.010 375

0.010 376

0.052 377

0.050 386

0.060 387

0.014 388

0.020 389

0.020 390

0.008 391

0.021 392

0.040 393

0.024 394

0.021 451

0.030 487

0.120 488

0.061 493

495

0.120

0.125 496

(2)

(1)

0.041

497

0.040

498

0.030

500

0.040

501

0.040

502

0.070

891

0.085

893

0.021

897

903

0.021

0.110

904

0.101

905

0.080

906

0.021

908

0.080

909

0.018

911

912

0.004

0.080

918

0.060

921

0.052

922

0.040

923

0.072

941

942

0.004

0.110

943

0.004

944

0.050

946

947

0.050

0.060

948

0.090

949

0.202

952

0.032

953

0.110

1301

0.190

1304

0.021

1306

0.060

1307

0.060

1314

0.104

1323/1

0.117

1324

1325

0.012

0.120

1326

0.012

1355

0.004

1356 1544

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

(1)

(2)

1357

0.012

0.212

1358/1

0.021

1358 /3ख

0.004

1358/3 क

1359

0.060

1360

0.110

0.093

1361

0.040

1775

0.030

1797

योग . 5.316

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/झलवार सब- माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है:-

पत्र क्र. 56-57 - प्रका. भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- सेमरिया

(ग) नगर/ ग्राम- पटेहरा कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.459 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.029

228

0.081

229

0.041

230

0.051

232

(2)

(1)

0.050

233

240

0.061

0.022

241

242

0.061

0.118

245

0.104

246

0.084

247

0.081

248

270

0.060

0.130

271

273

0.062

0.098

274

0.216

275

0.110

276

278

0.120

279

0.150

280

0.036

0.016

440

0.240

596

0.016

603

0.132

604

0.080

965

0.040

966

0.048

967

0.122

986

योग .. 2.459

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा टेल माइनर/झलवार सब- माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है .

रीवा, दिनांक 15 अप्रैल 2014

क्र. 216 - भू-अर्जन-2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात कासमाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की भाग 1 ]

1545

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सतना

(ख) तहसील-कोटर

(ग ) नगर/ग्राम-लौलाछ

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.399 हेक्टेयर.

खसरा नं.

रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

0.100

87/1

88

0.190

0.064

90/2

108/1

0.012

0.018

147

0.015

232

योग .. 0.399

निल

( ब ) शासकीय भूमि

कुल योग .. 0.399

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत पुरवा नहर के नवलछा माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा एवं पदेन उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग के कार्यालय में, किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 24 अप्रैल 2014

पत्र क्र. 264- प्रका.- भू-अर्जन-2012 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) नगर/ग्राम - पटहट

(घ) लगभग क्षेत्रफल -5.923 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

0.400

13

14

0.020

36

0.050

37

0.072

0.032

45

46

0.090

47

0.280

0.027

53

54

0.010

55

0.192

0.218

56

57

0.218

62

0.350

0.250

63

0.280

64

0.300

65

66

0.130

68

0.860

0.468

249

254

0.216

415

0.252

416

0.120

0.200

417

418

0.288

69

0.120

योग 5.443 1546

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

(1)

(2)

( ब ) मध्यप्रदेश शासन की भूमि

0.400

1

0.040

11

0.040

52

0.480

योग

कुल योग. 5.923

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्यौंथर बहाव सिंचाई योजना " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 266- प्रका. - भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- जवा

(ग) ग्राम- भड़रा

(घ) लगभग क्षेत्रफल -4.926 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

320

0.540

0.670

321

0.970

322

0.280

323

0.040

390

(2)

(1)

0.050

391

0.050

392

0.020

393

0.100

395

0.250

398

0.020

399

409

0.160

0.080

407

0.190

408

0.100

411

0.100

412

413

0.030

0.180

414

415

0.330

461

0.020

462

0.330

0.156

463

319/469

0.130

योग 4.796

( ब ) मध्यप्रदेश शासन की भूमि

383

0.130 कुल योग .. 4.926

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्यौंथर बहाव सिंचाई योजना " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 268- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील - जवा भाग 1 ]

1547

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

(ग) नगर/ग्राम-कोनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.415 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(अ) निजी पट्टे की भूमि

1347

0.350

0.380

1348

1350

0.030

0.250

1352

0.350

1354

0.500

1358

0.045

1376

0.410

1377

कुल योग .. 2.315

( ब ) मध्यप्रदेश शासन की भूमि

1349

0.100 कुल योग.. 2.415

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव सिंचाई योजना " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 272- प्रका.- भू-अर्जन-2012. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील - जवा

(ग) नगर/ग्राम-रौली

(घ ) लगभग क्षेत्रफल -0.556 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

( अ ) निजी पट्टे की भूमि

0.040

325/2

0.096

333

0.200

334

0.100

335

336

0.120

कुल योग.. 0.556

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर बहाव सिंचाई योजना " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 274- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील-त्योंथर

(ग ) नगर/ग्राम- चुनरी कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.163 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

175/1

0.062

0.077

234/3/1

271/2

0.024

कुल योग.. 0.163 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

1548

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " त्योंथर उद्वहन सिंचाई योजना के माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी /शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 28 अप्रैल 2014

प्र. क्र. 061- अ-82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- गुनौर

(ग ) ग्राम- कचनारा

( घ) लगभग क्षेत्रफल-40.257 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

निजी भूमि

0.300

11/2

निजी भूमि

0.170

12

निजी भूमि

0.300

13

निजी भूमि

1.150

14

निजी भूमि

0.790

16/1क

निजी भूमि

0.790

16/1 ख

निजी भूमि

0.640

16/2

निजी भूमि

0.800

17

निजी भूमि (1)

(2)

(3)

निजी भूमि

1.000

निजी भूमि 19/1 19/2

20

0.200

निजी भूमि

0.700

21

निजी भूमि

0.050

निजी भूमि 22/1, 22/2

0.280

23

निजी भूमि 31/1

निजी भूमि 31/2

0.910

निजी भूमि 31/3

32

0.950

निजी भूमि

1.360

निजी भूमि 33

0.096

34

निजी भूमि

0.003

35

निजी भूमि

1.710

37

निजी भूमि

0.700

38

निजी भूमि

0.360

39

निजी भूमि

0.960

40

निजी भूमि

1.810

41

निजी भूमि 42

2.600

निजी भूमि

1.230

43

निजी भूमि 44

0.510

निजी भूमि

0.230

46/1

निजी भूमि

0.520

46/2

निजी भूमि

0.290

47/1

निजी भूमि

0.510

47/2

निजी भूमि

0.920

48

निजी भूमि

0.300

49/1

निजी भूमि

1.130

49/2

निजी भूमि

0.780

49/3क

निजी भूमि

0.400

49/3ख

निजी भूमि 50

0.740

निजी भूमि

0.170

51/1

निजी भूमि

0.170

51/2

निजी भूमि

1.040

52

निजी भूमि

2.050

54/1

निजी भूमि

1.340

54/2

निजी भूमि

0.980

निजी भूमि 55/1,55/2

0.554

214

निजी भूमि

0.250

215

निजी भूमि

0.400

216

निजी भूमि

0.040

217

निजी भूमि 218

0.330

निजी भूमि

0.360

219

निजी भूमि 220

0.160

निजी भूमि भाग 1 ]

1549

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014

(3) (1)

(2)

221

0.160

निजी भूमि 222

1.630

निजी भूमि 223

0.390

निजी भूमि 225

0.360

निजी भूमि 226

0.190

निजी भूमि 227

0.110

निजी भूमि 228

0.600

निजी भूमि 229

0.120

निजी भूमि 230

0.800

निजी भूमि

0.050

231

निजी भूमि

0.040

232

निजी भूमि

0.120

257/1

निजी भूमि 257/2

0.380

निजी भूमि

0.040

258

निजी भूमि

0.250

259

निजी भूमि

0.220

260/1 , 260/2

निजी भूमि 270

0.210

निजी भूमि 308

0.020

निजी भूमि

0.001

62

निजी भूमि

0.050

63

निजी भूमि 65

0.430

निजी भूमि 72

0.028

निजी भूमि 73

0.025

निजी भूमि

40.257

कुल रकबा निजी भूमि

(

2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- नचनौरा तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु, (

3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 064- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग) ग्राम- बराछ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-30.770 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का

प्रकार कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 12

2.900

निजी भूमि 154

0.020

निजी भूमि 180

0.030

निजी भूमि

0.010

215/1

निजी भूमि 158

1.270

निजी भूमि 157

1.560

निजी भूमि 159

2.070

निजी भूमि 165

0.530

निजी भूमि 163

0.400

निजी भूमि 164

0.400

निजी भूमि 162

0.240

निजी भूमि

0.730

173

निजी भूमि 151

0.100

निजी भूमि

1.670

178

निजी भूमि 175

0.170

निजी भूमि 182

0.730

निजी भूमि 218

1.650

निजी भूमि 2815

0.230

निजी भूमि 2814

0.560

निजी भूमि 2811

0.410

निजी भूमि 2812

0.440

निजी भूमि 2810

0.790

निजी भूमि

1.000

2817/1

निजी भूमि 2817/2

1.000

निजी भूमि 2819

1.800

निजी भूमि

0.270

2820

निजी भूमि 2825

0.330

निजी भूमि 2828

0.100

निजी भूमि 2801

0.910

निजी भूमि 2803

0.360

निजी भूमि

1.020

2804

निजी भूमि 2805

0.190

निजी भूमि

0.300

2806

निजी भूमि 2807

0.400

निजी भूमि

1.000

2808

निजी भूमि 2800

0.850

निजी भूमि 2799

0.480

निजी भूमि

0.720

2798

निजी भूमि 2795

1.380

निजी भूमि

0.700

2796

निजी भूमि 1550

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

(2)

(3) (1)

2794

0.270

निजी भूमि 2792

0.100

निजी भूमि 2790

0.120

निजी भूमि 2775

0.500

निजी भूमि

0.060

2774

निजी भूमि

30.770

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरबीरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 065- अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पन्ना

(ग) ग्राम- इटवाकला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-24.256 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

भूमिका प्रकार

(2)

(3) (1)

326

0.243

निजी भूमि 324

0.944

निजी भूमि

1.000

327

निजी भूमि 333

0.024

निजी भूमि 325

0.028

निजी भूमि

0.874

329/1

निजी भूमि

0.297

329/2/1

निजी भूमि

0.231

329/2/2

निजी भूमि

0.346

329/2/3

निजी भूमि 331/2

0.100

निजी भूमि

0.200

323/1

निजी भूमि

[भाग 1

(3)

(2)

(1)

323/2

0.415

निजी भूमि 336/1/1

0.236

निजी भूमि 336/1/2

0.370

निजी भूमि 336/2/2

0.158

निजी भूमि 336/2/1

0.158

निजी भूमि 336/2/3

0.158

निजी भूमि 330/1

0.774

निजी भूमि 330/2

0.090

निजी भूमि 340/1

0.393

निजी भूमि

0.093

340/2

निजी भूमि 339/1

0.321

निजी भूमि

0.285

339/2क

निजी भूमि 339/2ख

0.569

निजी भूमि 338/1/1

0.100

निजी भूमि 338/1/2

0.100

निजी भूमि 338/2

0.860

निजी भूमि 337

0.717

निजी भूमि

0.322

335/1

निजी भूमि 335/2

0.322

निजी भूमि

0.390

1004/1

निजी भूमि 1004/2/1

0.390

निजी भूमि 1004/2/2

0.390

निजी भूमि 1005/1

0.289

निजी भूमि 1005/2

0.500

निजी भूमि 1007

0.324

निजी भूमि

0.182

1006

निजी भूमि 1013/1

0.196

निजी भूमि

0.520

1013/2

निजी भूमि 1012/1

0.676

निजी भूमि 1012/2

0.338

निजी भूमि 1012/3

0.338

निजी भूमि 1011

0.607

निजी भूमि 1010/1

0.692

निजी भूमि

0.692

1010/2

निजी भूमि 1008/1

0.327

निजी भूमि 1008/2

0.326

निजी भूमि 1008/3

0.326

निजी भूमि 1009/1

0.403

निजी भूमि 1009/2

0.410

निजी भूमि

0.162

328

निजी भूमि

0.250

1002

निजी भूमि 1003/1

0.178

निजी भूमि भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

1003/2

0.178

निजी भूमि

0.178

1003/3

निजी भूमि

0.540

1014

निजी भूमि

0.420

996/1/2

निजी भूमि

0.430

996/2

निजी भूमि

0.110

1015/1

निजी भूमि

0.110

1015/2

निजी भूमि

0.100

1015/3

निजी भूमि

0.100

1015/4

निजी भूमि

0.080

996/1/2

निजी भूमि

0.090

996/2

निजी भूमि

0.050

997/1

निजी भूमि

0.040

997/2

निजी भूमि

0.050

993/1

निजी भूमि

0.050

993/2

निजी भूमि

0.050

993/3

निजी भूमि

0.086

निजी भूमि 994

0.030

1021/1

निजी भूमि

0.030

1021/2

निजी भूमि

0.040

1021/3

निजी भूमि

0.080

1048

निजी भूमि

0.090

1037

निजी भूमि

0.030

1035/1/1

निजी भूमि

0.030

1035/1/2

निजी भूमि

0.030

1035/1/3

निजी भूमि

0.080

1034

निजी भूमि

0.030

निजी भूमि 1033/2/1

0.030

1033/2/2

निजी भूमि

0.020

1033/3

निजी भूमि

0.020

1081

निजी भूमि

0.030

1080/1

निजी भूमि

0.030

1080/2

निजी भूमि

0.010

1079

निजी भूमि

0.010

1078

निजी भूमि

0.080

1077

निजी भूमि

0.040

1075/1

निजी भूमि

0.040

1075/2

निजी भूमि

0.110

1071

निजी भूमि

0.030

1208/1

निजी भूमि

0.040

1208/2

निजी भूमि

0.040

1208/3

निजी भूमि

0.140

1231

निजी भूमि

1551

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014

(3)

(2)

(1)

1241/1

0.060

निजी भूमि

0.060

1241/2

निजी भूमि

0.020

1240

निजी भूमि

0.070

1242

निजी भूमि 1247

0.130

निजी भूमि

0.020

879/2

निजी भूमि

0.020

879/3

निजी भूमि

0.020

879/4

निजी भूमि

0.100

1253

निजी भूमि 1030

0.010

निजी भूमि

0.110

1203

निजी भूमि

0.200

1069

निजी भूमि

24.256

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बरबीरा नाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 066- अ- 82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- पन्ना

(ग ) ग्राम- बराछ

(घ) लगभग क्षेत्रफल-49.269 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमि का

प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.268

746

निजी भूमि

0.474

747

निजी भूमि

1.000

748/2

निजी भूमि

1.000

748/3

निजी भूमि

2.000

748/4

निजी भूमि

3.800

750

निजी भूमि 1552

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014

(2)

(3) (1)

754

0.410

निजी भूमि

0.190

755

निजी भूमि 756

0.150

निजी भूमि 758/1

0.010

निजी भूमि 758/2

0.020

निजी भूमि 762

0.224

निजी भूमि 763

0.180

निजी भूमि 765

0.615

निजी भूमि

0,050

768/1

निजी भूमि

0.040

768/2

निजी भूमि 773

0.150

निजी भूमि 797

0.140

निजी भूमि 798

1.820

निजी भूमि 801/1

0.700

निजी भूमि 801/2

0.800

निजी भूमि 801/3

0.450

निजी भूमि 802

0.900

निजी भूमि 803/2

1.500

निजी भूमि 803/3

0.850

निजी भूमि 804

1.900

निजी भूमि 805/1

0.500

निजी भूमि 805/2

1.500

निजी भूमि 805/3

0.390

निजी भूमि

1.000

806/1

निजी भूमि 807

0.380

निजी भूमि

1.450

808/1

निजी भूमि 808/2

1.450

निजी भूमि

1.000

809/1

निजी भूमि 810

0.210

निजी भूमि 812

0.330

निजी भूमि 820/1

0.100

निजी भूमि 820/2/2

0.090

निजी भूमि 820/2/1

0.090

निजी भूमि 822

0.250

निजी भूमि

0.250

826

निजी भूमि 829

0.130

निजी भूमि 830

0.150

निजी भूमि 832

0.345

निजी भूमि 833/1

0.020

निजी भूमि 833/2

0.010

निजी भूमि 836

0.380

निजी भूमि

0.450

837

निजी भूमि 838

0.010

निजी भूमि

0.570

839

निजी भूमि

[भाग 1

(3)

(2)

(1)

0.230

840

निजी भूमि

0.160

841

निजी भूमि

0.630

842

निजी भूमि

0.227

843

निजी भूमि 844

0.450

निजी भूमि 845

0.300

निजी भूमि 849/1

0.010

निजी भूमि 849/2

0.010

निजी भूमि

0.200

851/1/2

निजी भूमि 851/1/1

0.200

निजी भूमि 851/2

0.200

निजी भूमि

0.020

853

निजी भूमि

0.220

854

निजी भूमि 855

0.106

निजी भूमि 856/1

0.510

निजी भूमि 856/2

0.520

निजी भूमि 858

0.780

निजी भूमि

0.800

859

निजी भूमि 860

0.630

निजी भूमि

0.240

862

निजी भूमि 863/1

0.100

निजी भूमि 863/2

0.150

निजी भूमि 864

0.750

निजी भूमि

0.850

865

निजी भूमि 866

0.750

निजी भूमि

0.800

867

निजी भूमि

0.160

868

निजी भूमि 869

0.350

निजी भूमि 870

0.330

निजी भूमि 871

0.310

निजी भूमि

0.410

872

निजी भूमि 873

0.370

निजी भूमि 874

2.340

निजी भूमि 876

0.570

निजी भूमि 877

0.480

निजी भूमि

0.610

878

निजी भूमि 879

0.910

निजी भूमि

1.300

880

निजी भूमि

0.470

881

निजी भूमि 882

0.010

निजी भूमि 883

0.110

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 49.269

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

1553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

भाग 1 ]

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 068 -अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम- धनगढ़

(घ) लगभग क्षेत्रफल-27.533 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(3) (1)

0.800

426

निजी भूमि

0.170

427

निजी भूमि

0.500

431

निजी भूमि

0.400

478

निजी भूमि

0.200

479

निजी भूमि 480

0.100

निजी भूमि

0.080

481/1

निजी भूमि

0.070

481/2

निजी भूमि

0.080

481/3

निजी भूमि 482

0.075

निजी भूमि

0.220

483

निजी भूमि

0.900

484

निजी भूमि 491/1

0.270

निजी भूमि

0.270

491/2

निजी भूमि

0.270

491/3

निजी भूमि

0.270

491/4

निजी भूमि 492

0.410

निजी भूमि

0.220

493

निजी भूमि

0.130

497

निजी भूमि

0.125

499/1

निजी भूमि

0.125

निजी भूमि 499/2

499/3

0.125

निजी भूमि

0.130

499/4

निजी भूमि

0.010

505

निजी भूमि 568

0.225

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

1.008

570

निजी भूमि

0.620

575

निजी भूमि 576

1.475

निजी भूमि 577

0.010

निजी भूमि

0.205

579

निजी भूमि 580

0.690

निजी भूमि

1.040

581

निजी भूमि

0.060

582

निजी भूमि

1.940

निजी भूमि 583

0.450

584

निजी भूमि

0.300

585

निजी भूमि 586

0.190

निजी भूमि

1.050

587

निजी भूमि

0.060

588

निजी भूमि

0.240

589

निजी भूमि

0.080

594

निजी भूमि

0.840

595

निजी भूमि

1.290

596/1

निजी भूमि

0.290

596/2

निजी भूमि

1.020

597/1

निजी भूमि 597/2

0.520

निजी भूमि

0.720

598

निजी भूमि 599

0.460

निजी भूमि

0.200

600/1

निजी भूमि

0.210

600/2

निजी भूमि 601/1

0.210

निजी भूमि

0.210

601/2

निजी भूमि

0.400

602/1

निजी भूमि

0.400

602/2

निजी भूमि

0.131

603/1

निजी भूमि

0.131

603/2

निजी भूमि 603/3

0.131

निजी भूमि

0.616

604

निजी भूमि

0.180

605/1

निजी भूमि

0.360

605/2

निजी भूमि

0.380

606

निजी भूमि

0.200

607

निजी भूमि

0.220

608/1

निजी भूमि

0.210

608/2

निजी भूमि

1.750

609

निजी भूमि

0.123

610/1

निजी भूमि

0.020

610/2/क

निजी भूमि

0.020

610/2/ख

निजी भूमि

0.020

610/2/ग

निजी भूमि 1554

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014

(2)

(1)

(3)

0.020

610/2/घ

निजी भूमि 612

0.320

निजी भूमि 615

0.020

निजी भूमि 616/1

0.106

निजी भूमि 616/2

0.106

निजी भूमि

0.106

616/3

निजी भूमि

27.533

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी, पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 071 - अ-82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- शाहनगर

(ग ) ग्राम- रमगढ़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-38.60 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 1731

0.34

निजी भूमि

1.12

1732

निजी भूमि 1733/1ख

0.51

निजी भूमि 1733/3

0.60

निजी भूमि 1733/2

0.30

निजी भूमि 1733/4

0.40

निजी भूमि

0.10

1733/6

निजी भूमि 1474

0.09

निजी भूमि 1475

0.26

निजी भूमि 1476

0.12

निजी भूमि 1477

1.30

निजी भूमि 1478

0.50

निजी भूमि

0.03

1455/2

निजी भूमि

(2)

(1)

(3) 1376

0.09

निजी भूमि 1377

0.36

निजी भूमि

0.10

1374

निजी भूमि

0.06

1373

निजी भूमि 1379

0.26

निजी भूमि 1384

0.11

निजी भूमि 1385

0.08

निजी भूमि 1386

0.03

निजी भूमि 1387

0.05

निजी भूमि 1388

0.01

निजी भूमि 1469

0.35

निजी भूमि 1472

1.76

निजी भूमि

1.00

1471

निजी भूमि

0.86

1470

निजी भूमि 1465

0.81

निजी भूमि 1464

2.00

निजी भूमि 1460

0.10

निजी भूमि 1453

1.06

निजी भूमि 1452

0.17

निजी भूमि 1451

0.18

निजी भूमि 1448/1

0.11

निजी भूमि 1448/2

0.11

निजी भूमि

0.04

1445

निजी भूमि 806

0.43

निजी भूमि

0.60

808

निजी भूमि 802

0.12

निजी भूमि

0.07

798

निजी भूमि

0.10

797

निजी भूमि 793

0.03

निजी भूमि 792

0.06

निजी भूमि 789

0.04

निजी भूमि 791

0.01

निजी भूमि 790

0.50

निजी भूमि 782

0.17

निजी भूमि 781

0.39

निजी भूमि

0.05

780

निजी भूमि 779

0.16

निजी भूमि 765

0.04

निजी भूमि 626

0.27

निजी भूमि 624

0.27

निजी भूमि 487

0.13

निजी भूमि 488

0.08

निजी भूमि 492

0.36

निजी भूमि 489

0.01

निजी भूमि भाग 1 ]

1555

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014

(2)

(3) (1)

0.63

478

निजी भूमि

0.20

475

निजी भूमि

0.22

474

निजी भूमि

0.05

473

निजी भूमि 467/2

0.09

निजी भूमि

0.03

467/1

निजी भूमि 466

0.04

निजी भूमि

0.76

468

निजी भूमि

0.24

398

निजी भूमि

0.43

368

निजी भूमि 366

0.32

निजी भूमि 365

0.29

निजी भूमि 363

0.06

निजी भूमि

0.24

364

निजी भूमि 384

0.38

निजी भूमि 380

0.12

निजी भूमि

0.06

376

निजी भूमि

0.02

378

निजी भूमि

0.62

388

निजी भूमि

0.80

387

निजी भूमि 340

0.38

निजी भूमि

0.10

316

निजी भूमि

0.55

341

निजी भूमि

0.33

342

निजी भूमि 344

0.16

निजी भूमि 278

0.14

निजी भूमि 279

0.06

निजी भूमि

0.02

280

निजी भूमि

0.02

284

निजी भूमि

0,08

276

निजी भूमि

0.11

274

निजी भूमि 262

0.19

निजी भूमि

0.10

261

निजी भूमि

0.01

291

निजी भूमि

0.06

298

निजी भूमि

0.34

297

निजी भूमि

0.70

221

निजी भूमि

0.40

215

निजी भूमि 219

0.42

निजी भूमि

1.27

220

निजी भूमि

0.02

294

निजी भूमि

0.17

295

निजी भूमि

0.10

264

निजी भूमि

0.14

263

निजी भूमि

0.22

265

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

266

0.05

निजी भूमि 268

0.21

निजी भूमि

0.22

269

निजी भूमि

0.12

270

निजी भूमि 277

0.15

निजी भूमि

0.25

271

निजी भूमि 272

0.25

निजी भूमि 273

0.25

निजी भूमि

0.04

346

निजी भूमि

0.23

345/1

निजी भूमि 345/2

0.16

निजी भूमि

0.14

348

निजी भूमि 351

0.08

निजी भूमि 352

0.03

निजी भूमि

0.05

350

निजी भूमि 353

0.30

निजी भूमि

0.04

354

निजी भूमि 484

0.07

निजी भूमि

0.08

485

निजी भूमि 343

0.07

निजी भूमि 347

0.28

निजी भूमि

0.07

349

निजी भूमि

0.21

386

निजी भूमि

0.47

385

निजी भूमि

0.10

383

निजी भूमि

0.19

472

निजी भूमि

0.20

471

निजी भूमि

0.20

470

निजी भूमि 476

0.10

निजी भूमि

0.45

477

निजी भूमि 794

0.25

निजी भूमि

0.14

795

निजी भूमि

0.08

799

निजी भूमि 800

0.15

निजी भूमि 801

0.14

निजी भूमि

0.25

803

निजी भूमि 807

0.15

निजी भूमि

0.12

804

निजी भूमि 805/2

0.02

निजी भूमि 1447

0.46

निजी भूमि

0.08

1450/2

निजी भूमि

0.30

1585/2

निजी भूमि

0.15

1585/5

निजी भूमि

0.30

1585/6

निजी भूमि

38.60

कुल रकबा निजी भूमि 1556

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 104-अ-82-वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- शाहनगर

(ग) ग्राम- सतधारा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-34.07 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

प्रकार (3) (1)

(2)

253

0.650

निजी भूमि

0.360

276

निजी भूमि

0.020

280

निजी भूमि

0.080

281

निजी भूमि

0.050

545/2

निजी भूमि

0.670

551

निजी भूमि

0.500

552

निजी भूमि

0.230

553/2

निजी भूमि

0.130

554

निजी भूमि

0.570

555

निजी भूमि

0.680

557

निजी भूमि

0.150

558

निजी भूमि

0.480

559

निजी भूमि

0.600

547

निजी भूमि

0.030

548

निजी भूमि

0.270

550

निजी भूमि

0.150

563

निजी भूमि

0.900

564

निजी भूमि

0.410

566

निजी भूमि

0.120

567

निजी भूमि

0.170

568

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.100

569

निजी भूमि 571

0.090

निजी भूमि

0.050

572

निजी भूमि

0.010

593

निजी भूमि

0.530

निजी भूमि 594

0.350

595

निजी भूमि

1.000

596

निजी भूमि

0.780

597

निजी भूमि

0.030

600

निजी भूमि

0.410

647

निजी भूमि

0.110

649

निजी भूमि

0.380

651

निजी भूमि

0.120

652

निजी भूमि

0.280

653/1

निजी भूमि

0.120

653/3

निजी भूमि 655

0.060

निजी भूमि

0.080

658/1

निजी भूमि

0.080

658/2

निजी भूमि 660

0.080

निजी भूमि

0.140

661

निजी भूमि

0.230

663

निजी भूमि

0.050

664

निजी भूमि

0.290

665

निजी भूमि

0.150

666

निजी भूमि

0.140

667

निजी भूमि

0.140

688

निजी भूमि

0.030

679

निजी भूमि

0.020

680

निजी भूमि

0.290

681

निजी भूमि

0.080

682

निजी भूमि

0.090

683

निजी भूमि

0.055

684

निजी भूमि

0.010

687

निजी भूमि

0.350

691

निजी भूमि

0.490

692

निजी भूमि

0.100

694

निजी भूमि

0.230

695

निजी भूमि

0.050

696

निजी भूमि

0.130

719

निजी भूमि

0.130

720

निजी भूमि

0,720

721

निजी भूमि

0.560

722

निजी भूमि

0.350

724

निजी भूमि

0.180

725

निजी भूमि

0.380

726

निजी भूमि 1557

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

0.450

727

निजी भूमि 728

0.220

निजी भूमि 729

0.140

निजी भूमि

0.270

730

निजी भूमि 731

0.060

निजी भूमि

0.320

732

निजी भूमि 733

0.350

निजी भूमि

0.260

734

निजी भूमि

0.210

735

निजी भूमि 736

0.350

निजी भूमि

0.610

737

निजी भूमि

1.190

738

निजी भूमि

0.270

739

निजी भूमि 740

0.290

निजी भूमि

0.520

741

निजी भूमि

0.220

742

निजी भूमि

0.310

744

निजी भूमि

0.050

745

निजी भूमि 746/1

निजी भूमि

0.180

746/2

निजी भूमि 746/3

निजी भूमि 746/4

निजी भूमि

0.120

747

निजी भूमि

0.090

748

निजी भूमि

0.090

749

निजी भूमि 750

0.190

निजी भूमि

0.100

751

निजी भूमि 752

0.070

निजी भूमि

0.210

753

निजी भूमि

0.200

754

निजी भूमि

0.040

755

निजी भूमि

0.010

756

निजी भूमि 757

0.100

निजी भूमि

0.105

758

निजी भूमि

0.030

761

निजी भूमि 762

0.040

निजी भूमि 763

0.050

निजी भूमि

0.070

764

निजी भूमि

0.110

765

निजी भूमि

0.250

766

निजी भूमि

0.190

767

निजी भूमि

0.040

769

निजी भूमि 771

0.170

निजी भूमि

0.070

772

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

773

0.100

निजी भूमि

0.260

774

निजी भूमि

0.045

775

निजी भूमि

0.060

777

निजी भूमि 779

0.350

निजी भूमि

0.020

813

निजी भूमि 814

0.210

निजी भूमि 815

0.130

निजी भूमि 816

0.260

निजी भूमि

0.005

817

निजी भूमि

0.030

818

निजी भूमि

0.200

830

निजी भूमि 834

0.310

निजी भूमि

0.030

835

निजी भूमि

0.100

836

निजी भूमि

1.160

837

निजी भूमि

0.960

838

निजी भूमि

0.710

839

निजी भूमि

0.140

840

निजी भूमि

0.480

841

निजी भूमि

0.060

846/1

निजी भूमि 846/2

0.060

निजी भूमि

0.550

847

निजी भूमि

0.160

848

निजी भूमि

0.020

849

निजी भूमि

0.560

850

निजी भूमि

0.600

858

निजी भूमि

0.400

910/1

निजी भूमि

0.020

653/2

निजी भूमि

0.040

549

निजी भूमि

0.090

659

निजी भूमि 855

0.010

निजी भूमि 856

0.030

निजी भूमि 859

0.030

निजी भूमि

34.070

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , शाहनगर के न्यायालय में किया जा सकता है .

1558

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

प्र. क्र. 108- अ-82- वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाताहै कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग) ग्राम-उरदानी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.23 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.01

1303

निजी भूमि 1302

0.04

निजी भूमि

0.22

1301

निजी भूमि 1289

0.08

निजी भूमि

0.09

1293

निजी भूमि 1292

0.06

निजी भूमि

0.20

1296

निजी भूमि

0.05

1295

निजी भूमि 1262

0.29

निजी भूमि

0.23

1261

निजी भूमि

0.01

1260

निजी भूमि 1259

0.21

निजी भूमि 1258

0.16

निजी भूमि

0.01

1257

निजी भूमि 1250

0.03

निजी भूमि

0.25

1288

निजी भूमि

0.13

1294

निजी भूमि 1284

0.16

निजी भूमि

2.23

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकताहै- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई के न्यायालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 125 - अ- 82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील-अजयगढ़

(ग) ग्राम-डुंगरहो

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.500 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

1.080

566

निजी भूमि

2.820

568

निजी भूमि

1.800

570

निजी भूमि

1.400

576/1

निजी भूमि 576/2

निजी भूमि

1.400 8.500

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकताहै- पुरवानाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 131 - अ-82-वर्ष 2012-2013 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- अजयगढ़

(ग) ग्राम- बनहरी कलां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.540 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

भूमि का प्रकार (3) (1)

(2)

1.400

1520

निजी भूमि

1.720

1521

निजी भूमि

1.040

1539

निजी भूमि 1540

1.040

निजी भूमि

1.040

1541

निजी भूमि

0.050

1552

निजी भूमि 1559

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3) 1553

0.050

निजी भूमि

0.130

1546

निजी भूमि 1551

0.020

निजी भूमि

0.050

1555

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 6.540

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पुरवानाला तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , अजयगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 139- अ-82- वर्ष 2012-2013.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम- जगदीशपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.01 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

भूमि का प्रकार (3) 242

0.01

निजी भूमि 241

0.37

निजी भूमि 240

0.34

निजी भूमि 239

0.04

निजी भूमि 232

0.10

निजी भूमि

0.10

231

निजी भूमि 233

0.02

निजी भूमि 75

0.01

निजी भूमि

0.06

76

निजी भूमि 78

0.34

निजी भूमि

0.11

82

निजी भूमि

0.02

79

निजी भूमि 80

0.13

निजी भूमि 81

0.21

निजी भूमि

0.02

58

निजी भूमि 56

0.05

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

57

0.16

निजी भूमि 55

0.12

निजी भूमि 54

0.01

निजी भूमि 53

0.02

निजी भूमि

0.08

52

निजी भूमि 51

0.11

निजी भूमि 50

0.03

निजी भूमि

0.02

44

निजी भूमि

0.24

43

निजी भूमि 42

0.32

निजी भूमि

0.14

41

निजी भूमि 39

0.23

निजी भूमि 38

0.20

निजी भूमि 37

0.03

निजी भूमि

0.01

36

निजी भूमि

0.01

59

निजी भूमि 45

0.01

निजी भूमि 40

0.01

निजी भूमि

0.21

108

निजी भूमि 107

0.35

निजी भूमि 106

0.22

निजी भूमि 105

0.18

निजी भूमि 104

0.06

निजी भूमि

0.02

103

निजी भूमि 26

0.11

निजी भूमि 25

0.12

निजी भूमि

0.04

24

निजी भूमि 164/1044

0.01

निजी भूमि

0.01

238

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 5.01

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पवई के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 140- अ- 82- वर्ष 2012-2013.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन 1560

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम- छिर्रहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 2.45 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3)

0.01

278

निजी भूमि 279

0.37

निजी भूमि 277/1

0.27

निजी भूमि

0.07

277/2

निजी भूमि 274

0.17

निजी भूमि 263

0.32

निजी भूमि 308/1

0.06

निजी भूमि

0.02

308/2

निजी भूमि

0.02

271

निजी भूमि 270

0.06

निजी भूमि

0.20

264

निजी भूमि 265

0.10

निजी भूमि 266/1

0.01

निजी भूमि

0.01

266/2

निजी भूमि 267/1

0.06

निजी भूमि

0.14

267/2

निजी भूमि 268/1

0.09

निजी भूमि

0.03

268/2 क

निजी भूमि 268/2 ख

0.11

निजी भूमि 269

0.10

निजी भूमि

0.08

319/1

निजी भूमि 319/2

0.02

निजी भूमि 321/1

0.10

निजी भूमि

0.03

321/2

निजी भूमि

2.45

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 142- अ-82- वर्ष 2012-2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग ) ग्राम-सुनेही

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.99 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

(3) 91

0.07

निजी भूमि 90

0.54

निजी भूमि 86

0.19

निजी भूमि 83

0.35

निजी भूमि

0.03

84

निजी भूमि 82

0.05

निजी भूमि

0.10

81

निजी भूमि

0.18

79

निजी भूमि 78

0.01

निजी भूमि 76

0.14

निजी भूमि 77

0.01

निजी भूमि

0.02

67

निजी भूमि

0.02

68/1

निजी भूमि

0.01

68/2

निजी भूमि 75

0.45

निजी भूमि 74

0.01

निजी भूमि

0.04

73

निजी भूमि 71

0.17

निजी भूमि 69

0.02

निजी भूमि

0.09

70

निजी भूमि

0.05

72/1 क

निजी भूमि

0.04

72/ 1 ख

निजी भूमि

0.04

72/2

निजी भूमि

0.20

102

निजी भूमि

0.30

55

निजी भूमि

0.15

54

निजी भूमि 51

0.11

निजी भूमि 52

0.11

निजी भूमि

0.00

37/1

निजी भूमि

0.09

37/2

निजी भूमि 39

0.11

निजी भूमि

निजी भूमि 40

0.09

0.20

41

निजी भूमि 42

0.04

निजी भूमि भाग 1 ]

1561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

(1)

(2)

(3) 43

0.02

निजी भूमि 27/1

0.06

निजी भूमि 27/2

0.06

निजी भूमि

0.06

27/3

निजी भूमि 26

0.01

निजी भूमि 25

0.37

निजी भूमि 24/2

0.01

निजी भूमि 206

0.11

निजी भूमि 85

0.06

निजी भूमि 92

0.09

निजी भूमि 38

0.10

निजी भूमि 58

0.01

निजी भूमि

4.99

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 143- अ-82- वर्ष 2012-2013. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- पवई

(ग) ग्राम- बिरसिंहपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.55 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर

भूमि का

कुल अर्जित रकबा

प्रकार

(हेक्टेयर में)

(2)

(1)

(3) 372

0.01

निजी भूमि

0.06

371

निजी भूमि 369

0.01

निजी भूमि 357

0.10

निजी भूमि 356

0.16

निजी भूमि

0.15

359

निजी भूमि

0.05

354

निजी भूमि

0.05

355

निजी भूमि 344/1

0.16

निजी भूमि 344/2

0.16

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

345

0.06

निजी भूमि 346

0.12

निजी भूमि 328

0.03

निजी भूमि 329

0.19

निजी भूमि 330

0.06

निजी भूमि 335

0.16

निजी भूमि 336

0.11

निजी भूमि 337

0.19

निजी भूमि

0.13

324

निजी भूमि 311

0.23

निजी भूमि

0.08

312/1

निजी भूमि

0.05

313/1

निजी भूमि

0.48

303

निजी भूमि

0.01

534

निजी भूमि 102

0.01

निजी भूमि 103

0.36

निजी भूमि 104

0.48

निजी भूमि 105

0.01

निजी भूमि

0.03

109

निजी भूमि

0.05

110

निजी भूमि 101

0.18

निजी भूमि 98

0.01

निजी भूमि 100

0.16

निजी भूमि

0.33

59

निजी भूमि 60

0.30

निजी भूमि 61

0.11

निजी भूमि

0.35

79

निजी भूमि 80

0.07

निजी भूमि

0.17

81

निजी भूमि

0.01

83

निजी भूमि 86

0.05

निजी भूमि 87

0.01

निजी भूमि

0.14

88/1

निजी भूमि

0.16

358

निजी भूमि

0.14

324/1679

निजी भूमि

0.14

324/1678

निजी भूमि 370

0.06

निजी भूमि 334

0.01

निजी भूमि

0.04

85

निजी भूमि

0.07

62

निजी भूमि

0.01

300

निजी भूमि

0.13

88/2

निजी भूमि

0.11

88/3

निजी भूमि

0.36

88/4

निजी भूमि

0.05

313/2

निजी भूमि

0.09

312/2

निजी भूमि 107

0.02

निजी भूमि 1562

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

(3)

(2)

(1)

0.01

89

निजी भूमि

0.01

108

निजी भूमि 373

0.42

निजी भूमि 375

0.02

निजी भूमि 378

0.06

निजी भूमि

7.55

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-पवई मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पवई के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग देवास, दिनांक 29 अप्रैल 2014

प्र. क्र. 02- अ- 82-2012-13-259.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

(ख) तहसील- हाटपिपल्या

(ग ) नगर/ग्राम- गुसट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.51 हेक्टयर.

खसरा

कुल रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

2/1

1.73

2/2

0.05

10/2

0.05

0.07

11/2

1.73

12

0.12

3

0.12

4

(2)

(1)

0.12

5

0.12

6

0.12

7

0.15

10/1

0.13

योग 4.51

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के डूब में प्रभावित होने से.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07- अ- 82-2012-13-266. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

(ख ) तहसील-हाटपिपल्या

(ग ) नगर/ग्राम-सालमपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-11.99 हेक्टयर .

खसरा

कुल रकबा

नम्बर

(हे. में)

(2)

(1)

1.060

2

8

2.390

0.110

3

4

0.100

07/1

0.480

1.850

9

0.540

10

7/2

0.850

13

0.050

0.510

15

0.360

16

0.800

17

0.440

14/1 1563

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.430

14/2

0.800

14/3

1.220

19

11.99

योग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के डूब में प्रभावित होने से.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03 - अ-82-2012-13-273.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क ) जिला- देवास

(ख) तहसील- हाटपिपल्या

(ग ) नगर/ ग्राम- महुडिया

(घ) क्षेत्रफल-35.12 हेक्टयर.

भूमि खसरा

नम्बर

कुल रकबा (हे. में)

(2)

(1)

2

1.04

4

1.80

1.13

5

6

1.13

1.03

7

12/1

0.50

1.77

9

1.20

10

3.00

11

13

0.95

1.54

12/2

14

0.48

15

1.48

56

0.86

16

1.00

0.15

29

(2)

(1)

1.80

17

1.00

19

1.00

20

0.80

21

22

0.60

23

0.80

30

0.55

0.77

33

35

1.01

0.07

36

0.46

39

0.34

47

0.28

34

1.15

38

0.37

50

0.03

51

57

1.05

0.95

58

0.80

59

60

0.60

0.52

70

28

0.15

35.12 योग

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के डूब में प्रभावित होने से .

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन एवं कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13- अ- 82-2012-13-280.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1984 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

(ख) तहसील- हाटपिपल्या

(ग ) नगर/ग्राम- टप्पा सुकल्या

(घ) क्षेत्रफल-35.14 हेक्टेयर.

भूमिखसरा नम्बर

कुल रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.81

29

30

0.90

33

3.63 1564

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

(2)

(1)

34

0.96

35

0.64

0.71

39

40

1.73

41

0.31

0.200

43

42

1.880

0.800

44

54

0.150

45

0.410

0.540

49

0.850

46

47

1.370

48

1.000

0.380

53

57

1.460

1.820

59

60

0.200

1.35

117

0.290

163

67

0.41

0.20

114

0.20

116

1.090

118

120

1.440

124

0.110

0.270

125

127

0.28

128

0,08

154

1.10

0.058

158

0.020

161

36

0.18

0.20

68

159

0.100

0.030

160

162

0.140

1.840

164

1.900

61

0.73

66

0.17

156

0.81

166

168

0.50

198

0.60 योग 35.14

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के डूब में प्रभावित होने से.

[भाग 1 नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03- अ- 82-2012-13-287.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

(ख ) तहसील- हाटपिपल्या

(ग ) नगर/ग्राम- रांडीपुरा

(घ) क्षेत्रफल-15.53 हेक्टयर.

भूमिखसरा नम्बर

कुल रकबा (हे. में)

(1)

(2)

2

0.650

0.200

6

8

0.430

3

0.200

0.220

9

11

0.350

0.250

12

4

0.25

10

0.18

0.32

14

21

0.20

0.650

35

38

0.31

0.01

23/1

40/1

0.15

26

0.59

36

1.120

1.20

28

2.00

33

15/1

1.24

3.15

29

37/1

0.25

13

0.40

15/2

0.40

27

0.59

0.22

37/2

योग 15.53 1565

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014

भाग 1 ]

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के डूब में प्रभावित होने से.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता हैं.

प्र. क्र. अ-82-2012-13-94.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्र. एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

(ख) तहसील- हाटपिपल्या

(ग ) नगर/ग्राम- सरखेड़ा

(घ) क्षेत्रफल-0.88 हेक्टर.

भूमिखसरा

नम्बर

कुल रकबा (हे. में)

(2)

(1)

0.01

12/1

0.01

12/2

0.01

12/3

0.05

72/3

0.03

74/1

0.05

72/4

0.03

74/2

0.24

71

0.05

72/1

0.03

72/2

0.12

96

0.05

97

0.03

98

0.08

99

0.07

101

0.02

103

योग 0.88

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के नहर में प्रभावित होने से.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता हैं.

प्र. क्र. अ- 82-2012-13-301.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: - अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

(ख) तहसील- हाटपिपल्या

(ग) नगर/ग्राम- खोकरिया

(घ) क्षेत्रफल-2.85 हेक्टर .

भूमि खसरा

नम्बर

कुल रकबा (हे. में)

(1)

(2)

28/1

0.03

28/2

0.03

28/3

0.03

0.05

31

0.04

28/4

29

0.11

30

0.13

0.26

37

40

0.15

41

0.03

169

0.22

168

0.32

62

0.18

0.04

123/1

0.04

123/9

123/12

0.04

123/2

0.04

0.04

123/5

123/3

0.04

123/6

0.04

0.04

123/4

0.04

123/8

0.04

123/7

0.04

123/11

0.04

123/10

0.04

418

0.25

402

0.05

401

408

0.14

409

0.03

0.06

396

0.04

397

293

0.14

योग 2.85 1566

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के नहर में प्रभावित होने से.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. अ - 82-2012-13-308.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन- कृषि भूमि

(क) जिला- देवास

(ख) तहसील- हाटपिपल्या

(ग) नगर/ ग्राम- रिछडीया

(घ) क्षेत्रफल-85.19 हेक्टर.

भूमिखसरा

कुल रकबा (हे. में)

नम्बर

(2)

(1)

1.230

2

1.030

3

0.610

19

1.240

5/1

1.380

6/1

0.020

6/2

0.810

7/1

0.560

7/2

0.530

8

10

0.230

1.560

0.580

11/1/3

0.200

36

11/1/2

0.640

0.230

12

1.040

13

0.080

11/2

(2)

(1)

0.340

14/2

1.590

15

0.830

14/1

0.420

14/3

1.880

16

18

0.490

0.620

22

0.610

35

1.630

20

1.050

24/1

1.440

25

1.040

26/1

27/2

0.660

27/1

0.770

0.470

28

1.410

32

0.470

29

1.420

31

1.220

33

37

0.120

38

0.140

0.720

39

0.180

40

0.050

47

0.970

48

0.210

49

0.160

51

52

0.590

53

0.130

0.180

54/1

0.570

55

1.310

56

0.120

57

1.140

58

0.080

59

0.520

65

1.600

82

2.560

64 1567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

भाग 1 ]

(2) (1)

0.500 66

0.270 67

3.180 71/1

71/2

0.700

0.580 72/1

0.070 73/1

0.920 72/2

0.390 73/2

0.210 72/3

0.440 73/3

1.090 76

0.37 77

1.080 79

0.21 78

0.480 80

1.450 81

0.980 83/1

0.460 83/2

0.010 83/3

0.440 90

84/1

0.820

0.830 84/2

0.490 85

0.030 87/1

1.600 94/1

0.560 97

98/2

0.160

0.500 109

110

1.000

0.080 87/2

0.840 88/2

0.150 89

1.000 88/1

1.000 91/1

91/2

0.820

0.150 92

1.820 93

1.200 94/2

(2)

(1)

0.820

96

0.940

98/1

0.300

99/2

0.840

104/1

105

0.500

0.220

106/1

0.26

116/1

0.130

121/4

0.250

99/1

1.040

101

0.500

100

0.120

107/2

107/1

0.290

0.680

114/2

0.540

108/1

112

2.850

0.300

113/1

0.200

108/2

0.140

113/2

0.140

114/3

0.32

121/1

1.340

111

0.500

21/1

0.460

21/2

5/2

0.400

1.040

24/2

26/2

0.390

0.320

44

0.400

41/2

0.400

54/2

योग 85.19

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के डूब में प्रभावित होने से.

नोट.- भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06 - अ- 82-2012-13-315. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 1568

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 9 मई 2014

(1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-कृषि भूमि

(क) जिला-देवास

(ख) तहसील-हाटपिपल्या

(ग) ग्राम-बिच्छापुरा

(घ) क्षेत्रफल-45.22 हेक्टयर .

भूमि खसरा

नम्बर

कुल रकबा (हे. में)

(2)

(1)

1.60

32/2

3.12

7

0.84

9

0.51

10

27

0.68

0.36

11

12

1.03

1.37

14

18

0.66

0.24

20

0.16

15

1.39

17

0.68

19

0.08

21

0.10

16

0.82

22

1.25

23

1.80

24

1.80

25

0.32

26

1.80

28

1.42

29

1.80

30

0.32

31

54/2

0.40

1.80

58

1.20

32/1

0.36

46

1.06

48

0.37

51

0.37

47/1

47/2

0.37

50/1

0.26

(2)

(1)

0.07

50/3

1.00

49/1

49/2

1.01

0.25

50/2

0.45

52/1

0.46

52/2

1.06

53

0.15

55/3

0.30

56/1

1.67

56/2

0.75

57

1.90

59

0.84

60/1

0.70

60/2

1.40

55/1

0.42

55/2

1.60

32/2

0.85

33

45.22

योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- रामगढ़ तालाब के डूब में प्रभावित होने से.

नोट. - भूमि के नक्शे ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन एवं कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 29 अप्रैल 2014

क्र. 2993 - भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील - सिवनी भाग 1 ]

1569

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 9 मई 2014

(ग) नगर/ग्राम- पीपरडाही , प.ह.नं. 120, ब. नं. 346, रा. नि.मं.-सिवनी -1 .

लगभग क्षेत्रफल-6.87 हेक्टेयर. (घ)

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.01

136

0.71

138

0.48

141/1

0.06

141/2

0.06

140

0.45

124

0.01

125

0.14

113

0.02

112/4

0.06

112/5

0.09

112/11

112/1

0.10

112/10

0.13

112/9

0.14

0.10

112/7

112/6

0.12

0.22

112/8

112/12

0.17

0.70

173

0.25

174/1

0.05

177

0.25

178

0.11

180

0.08

179

0.30

383

0.13

399

0.60

398/1

0.07

384/2

404

0.08

0.27

405

406/3

0.17

406/1

0.10

0.64

406/2

योग . 6.87

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , तहसील सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 2994- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-सिवनी

(ख) तहसील-सिवनी

(ग ) नगर/ ग्राम-कोहका, प.ह.नं. 119, ब. नं. 583, रा. नि.मं.-सिवनी -1 .

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-1.23 हेक्टेयर. खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

0.02

353

352

0.47

351

0.39

354

0.01

232/8

0.14

0.20

181/1

योग . 1.23

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , तहसील सिवनी जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 09 May 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2014-05-09.19.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2014-05-09.19.Ordinary.