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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 29 August 2014

Type
Ordinary
Gazette no.
35
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2014-08-29.35.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे

श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त 2014- भाद्र 7, शक 1936

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम, (ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2014

क्र. ई. - 5-857 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. , आयएएस. , परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट, उदय तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , भोपाल को दिनांक 23 जून से 8 जुलाई 2014 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया , जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

2579

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2014

क्र. ई - 1-274-2014-5- एक.- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2012 बैच के सीधी भरती के नीचे खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, खाना (3 ) में अंकित पद पर पदस्थ किया जाता है :-

क्र. आधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना

(2)

प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापना (3)

(1)

1 श्री नीरज कुमार सिंह, सहायक कलेक्टर , सीहोर

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , धार, जिला धार.

2 श्री पंकज जैन, सहायक कलेक्टर, खण्डवा.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मुलताई, जिला बैतूल.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014 2580

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

(1)

(2)

(3) 3 श्री अजय कटेसरिया, सहायक कलेक्टर, होशंगाबाद.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सबलगढ़, जिला मुरैना.

4 सुश्री निधि निवेदिता, सहायक कलेक्टर, झाबुआ.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , पांढुर्ना, जिला छिन्दवाड़ा.

5 श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, सहायक कलेक्टर, मण्डला.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सिरोंज, जिला विदिशा.

6 श्री रोहित सिंह, सहायक कलेक्टर, गुना.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बैहर, जिला बालाघाट.

7 श्री स्वरोचिश सोमवंशी , सहायक कलेक्टर, सागर.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बैढ़न, जिला सिंगरौली.

8 श्री प्रवीण सिंह अधयक, सहायक कलेक्टर, सतना.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लखनादौन, जिला सिवनी.

9 श्री अनुराग वर्मा, सहायक कलेक्टर, सिंगरौली.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला छतरपुर.

10 सुश्री प्रतिभा पाल, सहायक कलेक्टर, जबलपुर.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़.

11 श्री फटिंग राहुल हरिदास , सहायक कलेक्टर, रीवा.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर.

12 श्री राजीव रंजन मीणा, सहायक कलेक्टर, इन्दौर.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , नागदा, जिला उज्जैन.

13 श्री बक्की कार्तिकेयन, सहायक कलेक्टर , ग्वालियर.

अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पुनासा, जिला खंडवा.

14 श्री दीपक आर्य, सहायक कलेक्टर, बालाघाट.

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बड़वानी, जिला बड़वानी.

[ भाग 1 2. सुश्री सुरभि सिन्हा ( 2008 ) सहायक कलेक्टर, भोपाल को लाल बहुदुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , चंदेरी , जिला अशोकनगर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2014

क्र. ई. - 5-867- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री तरूण पिथौडे भाप्रसे, संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को दिनांक 19 से 30 अगस्त 2014 तक, बारह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण पिथौडे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री तरूण पिथौडे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण पिथौडे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई. - 5-731 - आयएएस - लीव -5- एक. ( 1 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस. , आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई, 2014 द्वारा दिनांक 7 से 18 जुलाई 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 7 से 30 जुलाई 2014 तक, चौबीस दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .

( 2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई 2014 अनुसार यथावत् रहेंगी.

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2014

क्र. ई. - 1-286-2014-5- एक. ( 1 ) श्रीमती स्वाती मीणा , भाप्रसे (2007) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन की सेवाएं लोक सेवा प्रबंधन विभाग को सौपते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण पदस्थ किया जाता है.

(2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती स्वाती मीणा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

2581

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

क्र. ई. -5-684 - आयएएस - लीव - 5- एक.-( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 अगस्त 2014 एवं 15, 16, 17, 18 अगस्त 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में श्री राजेश बहुगुणा , भाप्रसे. , अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , आयुक्त वाणिज्यिक कर , इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अमित राठौर द्वारा आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश बहुगुणा , आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्र. ई. - 5-501- आयएएस - लीव - 5 -एक.- ( 1 ) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 19 से 23 अगस्त 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 , 17 , 18 अगस्त 2014 एवं 24 अगस्त 2014 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री बी. आर. नायडू, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती कंचन जैन, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री बी. आर. नायडू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कंचन जैन उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.

(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई. - 5-594- आयएएस - लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्री प्रमोद अग्रवाल , आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन तथा वित्त विभाग को दिनांक 19 से 23 अगस्त 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16, 17, 18 अगस्त 2014 एवं 24 अगस्त 2014 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

( 2) श्री प्रमोद अग्रवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अश्विनी कुमार राय, भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , (कार्मिक) सामान्य प्रशासन विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद अग्रवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन तथा वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री प्रमोद अग्रवाल द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, परिवहन तथा वित्त विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अश्विनी कुमार राय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रमोद अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2014

क्र. ई. - 5-907- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस. , कलेक्टर, जिला शाजापुर को दिनांक 19 से 23 अगस्त 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17, 18 अगस्त 2014 एवं 24 अगस्त 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री आर. पी. भारती, अपर कलेक्टर, जिला शाजापुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला शाजापुर का प्रभार सौंपा जाता है.

2582

(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता द्वारा कलेक्टर, जिला शाजापुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. पी . भारती, कलेक्टर, जिला शाजापुर के प्रभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई - 1-120-2014-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 37-35-2014- EO(SM - I) , दिनांक 11 जुलाई 2014 द्वारा श्री गिरीश कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. , (2013 ) , की सेवाएं बिहार संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक कलेक्टर, जिला छतरपुर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई. - 5-776- आयएएस लीव- 5- एक . ( 1 ) श्री बी. चन्द्रशेखर , आयएएस . , कलेक्टर , जिला झाबुआ को दिनांक 19 अगस्त से 5 सितम्बर 2014 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 एवं 18 अगस्त 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2 ) श्री बी. चन्द्रशेखर की अवकाश अवधि में श्री धनराजू एस. भाप्रसे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, झाबुआ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला झाबुआ का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. चन्द्रशेखर की अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री बी . चन्द्रशेखर द्वारा कलेक्टर, जिला झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनराजू एस. , कलेक्टर, जिला झाबुआ के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. चन्द्रशेखर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. चन्द्रशेखर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2014

क्र. एफ 10-28-2010-तेईस- योआसां. - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश , जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा 3 ( ग ) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों को कालम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-

क्र.

जिला योजना समिति अशासकीय सदस्यों के नाम

(3) (1)

(2)

1

श्री रवि रावलिया

इन्दौर 2

श्री कैलाश शर्मा

इन्दौर मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के . सिद्धर्थ, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2014

फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस ब( एक).- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री ऋषभ कुमार सिंघई, चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है .

उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.

2583

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2014

फा. क्र. 1 ( बी) -27-2004 - इक्कीस -ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) . द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री दिनेश कुमार तिवारी पुत्र श्री विद्याधर तिवारी , अधिवक्ता, जिला छतरपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला छतरपुर सत्र खण्ड के जिला छतरपुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक , नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2014

क्र. एफ- 9-2-2008- ब- सोलह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-2-99- ब- सोलह , दिनांक 5 फरवरी 2007 के अनुक्रम में इंडियन कॉफी वर्क्स को- आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से 30 सितम्बर 2015 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि कर्मचारियों को सोसायटी द्वारा दी जा रही सुविधाएं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कम नहीं होगी . सोसायटी द्वारा वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला रिहबिलेटेशन अलाउंस की सुविधा भी प्रदान की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , उपसचिव.

ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2014

क्र. एफ 3-23-2011- तेरह .- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ई-1-280-2014-5- एक, दिनांक 7 अगस्त 2014 के अनुसरण में राज्य शासन , एतद्वारा , श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, ( 2003 ) कलेक्टर, श्योपुर को मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2014

क्र. 5287-एफ-3-1-2012- तेरह.- मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58 ( जी) ( ii ) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद्वारा श्री विजेन्द्र नानावटी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि. , जबलपुर के कार्यकाल की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 30 सितम्बर 2015 तक करता है.

क्र. 5289- एफ- 3-33-2009- तेरह.-मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58 (जी) ( ii ) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद्वारा श्री उमेश राउतजी , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. , जबलपुर के कार्यकाल की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 31 मई 2015 तक करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. धारीवाल, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

पर्यटन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2014

क्र. एफ- 10-10-2010-तेंतीस संशोधन.- इस विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ- 10-10-2010 -तेंतीस, भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2013 में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

1. स. 3 में उल्लेखित कक्षों का किराया रु. 1000/- ( रुपये एक हजार ) प्रति कक्ष से अधिक न हो के स्थान पर कक्षों का किराया रु. 2000/- ( रुपये दो हजार ) प्रति कक्ष से अधिक न हो पढ़ा जावे.

2. स. 4 में उल्लेखित प्रति बिस्तर किराया रु. 100/- ( रुपये एक सौ ) से अधिक न हो के स्थान पर प्रति बिस्तर किराया रु. 200/- ( रुपये दो सौ ) से अधिक न हो पढ़ा जावे.

आर. के. बाजपेयी, अपर सचिव.

2584

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 20 अगस्त 2014

क्र. एफ-6-6-2014- अट्ठावन.-विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधूिसचना दिनांक 24 जुलाई 2014 के पृष्ठ क्र. 630( 3 ) के अनुक्रमांक 18 पर बुरहानपुर जिले में केला फसल के लिए नेपानगर तहसील को शामिल कर, अधिसूचित किया जाता है.

यह अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई 2014 से ही लागू मानी जावेंगी.

टी. आर. काटवाले , अवर सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 20 अगस्त 2014

क्र. एफ -1 (ए) 26-1994- ब- 2- दो. श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज, जबलपुर को दिनांक 22 से 28 अगस्त 2014 तक सात दिवस अर्जित अवकाश , स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे , की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज, जबलपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज , जबलपुर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्तहोंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उपेन्द्र जैन , भापुसे . , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2014

क्र. एफ-1 (ए) 400-88- ब- 2 - दो. श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस सुधार ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को Mid Career Training Programme Phase - V में दिनांक 14 जुलाई से 27 जुलाई 2014 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में एवं दिनांक 28 जुलाई से 8 अगस्त 2014 तक वाशिंगटन डी.सी. एवं न्यूयार्क यू.एस.ए. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India Leave ) दिनांक 9, 10, 15 , 16 , 17 एवं 18 अगस्त 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality ) स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

( 2) अवकाश से लौटने पर श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस सुधार ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014

फा. क्र . 17 ( ई ) 83/ 03 -इक्कीस ब ( एक ) -2347- 2014.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में भाग 1 ]

2585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 47 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :-

सारणी

क्रमांक सिविल जिले का नाम

विशेष न्यायालय का नाम

विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम (2)

(3)

(4) (1)

" 47 इन्दौर अपर सेशन न्यायाधीश विशेष न्यायालय,. क्रमांक 7.

श्री राकेश कुमार ( गुप्ता) अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 7. " F. No. 17 (E) 83-03 - ΧΧΙ . - Β- (one) 2347-2014 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F.No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- I , dated 24th September 2010, namely:-

AMENDMENTS

In the said Notification , in the table , for serial numbers 47 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE

S. No.

Name of the Judge of the Special Court Name of the Civil District

(2)

Name of Special Court (3)

(4) (1)

"47. Indore Additional Sessions Judge , Special Court Court No. 7 .

Shri Rakesh Kumar ( Gupta) Additional Sessions Judge , Special Court No. 7."

2347- फा. क्र . 17 ( ई ) 83/ 03 -इक्कीस ब 2014( एक) .- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- क्र. 17 (ई ) 83-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है :

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 47 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित ' प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :-

सारणी

सिविल जिले

क्रमांक

का नाम

विशेष न्यायालय का नाम

(1) (2)

(3)

विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार (4) " 47 इन्दौर अपर सेशन न्यायाधीश विशेष न्यायालय,. क्रमांक 7.

इन्दौर शहर उत्तर संभाग पश्चिम संभाग का विद्युत् क्षेत्र, पारेषण तथा वितरण संभाग , इन्दौर एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी से संबंधित समस्त मामले (महू तहसील को छोड़कर) . " F. No. 17 (E) 83-03 - ΧΧΙ . - Β- ( one) 2347-2014 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F.No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I , dated 24th September 2010 :-

AMENDMENTS

In the said Notification , in the table , for serial numbers 47 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S. No.

Name of the Judge of the Special Court Name of the Civil District

(2)

(1)

Name of Special Court (3)

(4) "47 Indore Additional Special Court No. 7 . Sessions Judge ,

Electricity area of north Division , West Division of Indore City Transmission & Distribution division Indore & all cases reated to Chief Vigilance Officer (excluding Tehsil of Mhow) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.

2586

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

नर्मदा घाटी विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2014

क्र. एफ- 31-07-2014- सत्ताईस-1 .- राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कालम ( 5 ) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम ( 3 ) तथा ( 4 ) में यथा विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है, अर्थात्:-

सारणी

स. क्र.

सिंचाई प्रणाली का नाम

(2)

(1)

1 इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) सनावद के अन्तर्गत खरगोन उद्वहन नहर सिंचाई योजना का प्रथम चरण नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन, मध्यप्रदेश.

महायोग

कार्य का कमाण्ड क्षेत्र

कृषक संगठनों की संख्या ग्रामों की संख्या

विस्तार हेक्टेयर में

(3)

(4)

(5)

9387.261

5 40

9387.261

40

5 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. ) - 462 011 आदेश

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्र. एफ. 67-22-12- तीन नपा- 713.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल के आम निर्वाचन में सुश्री अनीता देवी चौधरी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 9 अगस्त 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पत्र दिनांक 22 सितम्बर 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री अनीता देवी चौधरी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

2587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री अनीता देवी चौधरी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2013 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र सुश्री अनीता देवी चौधरी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री अनीता देवी चौधरी को कारण बताओ सूचना पत्र, दिनांक 28 अगस्त 2013 को तामिल किया गया. अतः उनको दिनांक 12 सितम्बर 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री अनीता देवी चौधरी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल से उनका अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल से प्राप्त पत्र दिनांक 17 जून 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री अनीता देवी चौधरी ने कोई निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री अनीता देवी चौधरी को दिनांक 22 जुलाई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री अनीता देवी चौधरी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 5 जुलाई 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 9 जुलाई 2014 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री अनीता देवी चौधरी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् बुढार, जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

(जी. पी. श्रीवास्तव )

हस्ता./- सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

आदेश

भोपाल , दिनांक 13 अगस्त 2014

क्र. एफ. 67-22-12- तीन नपा-714.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल के आम निर्वाचन में सुश्री रेणु अग्रवाल अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 9 अगस्त 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पत्र दिनांक 22 सितम्बर 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री रेणु अग्रवाल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री रेणु अग्रवाल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2013 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री रेणु अग्रवाल से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में 2588

कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री रेणु अग्रवाल को कारण बताओ सूचना पत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2013 को तामिल किया गया. अतः उनको दिनांक 6 अक्टूबर 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री रेणु अग्रवाल को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल से उनका अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल से प्राप्त पत्र दिनांक 17 जून 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री रेणु अग्रवाल ने कोई निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री रेणु अग्रवाल को दिनांक 22 जुलाई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया . अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री रेणु अग्रवाल को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 5 जुलाई 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 9 जुलाई 2014 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री रेणु अग्रवाल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव )

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्र. एफ. 67-22-12- तीन नपा-715.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के 'लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल के आम निर्वाचन में सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 9 अगस्त 2012 तक , इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पत्र दिनांक 22 सितम्बर 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक16 अगस्त, 2013 को जारी किया गया . कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी को कारण बताओ सूचना पत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2013 को तामिल किया गया. कलेक्टर एवं उप 2589

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल से प्राप्त पत्र दिनांक 17 जून 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी द्वारा नोटिस प्राप्ति के पश्चात् जवाब एवं निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टार मूल प्रमाणकों के साथ प्रस्तुत किया गया. जिनके परीक्षण से यह पाया जाता है कि उनके द्वारा कुल 9,550/ - व्यय किये गये हैं तथा लेख में समस्त प्रविष्टियां अंकित करते हुए शपथ - पत्र प्रोफार्मा " ग " भी प्रमाणित कराया गया है . किन्तु विलम्ब के लिये प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक नहीं है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी को दिनांक 22 जुलाई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 5 जुलाई 2014 की तामीली विहित समयावधि में कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 23 जुलाई 2014

क्र. 631 - मण्डी निर्वा.-2014 - एफपीडी. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर, जिला देवास , मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम 2010 के अन्तर्गत देवास जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं: -

मण्डी अधिनियम की धारा (4)

नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता

(3)

मण्डी का नाम (2)

क्रमांक (1)

1 देवास

धारा 11 ( 1 )

श्री बद्रीलाल जायसवाल, ग्राम बोरखेडीफत्तु, तहसील व जिला देवास

2 देवास

श्री विष्णुप्रसाद पिता लक्ष्मीनारायण , ग्राम सुनवानी महाकाल तहसील व जिला देवास.

3 खातेगांव

श्री कैलाश टाडा पिता राम अवतार टाडा, निवासी जियागांव , तहसील खातेगांव, जिला देवास.

4 सोनकच्छ

धारा 11 ( 1 )

धारा 11 ( 1 )

धारा 11 ( 1 )

श्री रविन्द्र व्यास , अधिवक्ता, निवासी सोनकच्छ, जिला देवास

5 लोहारदा

श्री बंशीला पिता श्री गंगाबिशन भूतडा, निवासी नाम लोहारदा, तहसील कन्नौद, जिला देवास.

6 कन्नौद

श्री बलराम कुडिया पिता श्री हरचंद कुडिया, निवासी चपलासा, तहसील कन्नौद, जिला देवास.

धारा 11 ( 1 )

धारा 11 ( 1 )

एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर.

2590

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 31 जुलाई 2014

क्र. 33 - मण्डी निर्वा .- 2014-15.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सी. बी . सिंह, कलेक्टर, जिला धार, मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम , 2010 के अन्तर्गत धार जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं:-

नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता

मण्डी का नाम

(3) (2)

अनुक्र. (1)

1

धार

श्री मूरली मुकाती, नि. गुणावद, तह. धार 2

बदनावर

स्वयं विधायक श्री भंवरसिंह शेखावत, वि.स. क्षेत्र बदनावर, नि. 10/10 मालवा मील की पक्की चाल, पाटनीपुरा, इन्दौर.

3

राजगढ़

श्री वरदीचन्द, नि. ग्राम अमोदिया, तह. सरदारपुर 4

मनावर

श्री रामसेवक सेन, नि. ग्राम टवलाईबुजुर्ग, पो. खलबुजुर्ग, तह. मनावर.

5 धामनोद

श्री अशोक मिरदवाल, नि. नालछा, तह. धार 6

गंधवानी

श्री विनोद राठोड, नि. गंधवानी 7 कुक्षी

श्री देवेन्द्र कुमार, नि. निसरपुर, तह. कुक्षी मण्डी अधिनियम की धारा (4)

धारा 11 (5)

धारा 11 ( 5)

धारा 11 (5 )

धारा 11 ( 5)

धारा 11 ( 5)

धारा 11 ( 5)

धारा 11 ( 5)

क्र. 35 - मण्डी निर्वा.- 2014-15.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सी. बी. सिंह, कलेक्टर, जिला धार, मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ड) , ( च ) , ( ज ) , ( झ ) , ( ञ ) के अन्तर्गत धार जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं:-

नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता

(3)

मण्डी समिति (2)

अनुक्र. (1)

मण्डी अधिनियम की धारा (4)

सहकारी विपणन सोसायटी

1

धार

श्री ओमप्रकाश-जगन्नाथ , नि. बगड़ी 2

बदनावर

श्री रमेश- रामनारायण पटेल, नि. खिलेडी 3

राजगढ़

श्री ईश्वरलाल- हीरालाल पाटीदार, नि. जाबड़ा 4

मनावर

श्री रामेश्वर पाटीदार, अध्यक्ष 5 धामनोद

श्री पर्वतसिंह बाबुलाल , नि. बगाड़ी 6 कुक्षी

श्री हेमंत पिता शोभाराम पाटीदार, नि. अंबाड़ा धारा 11 ( 5)

धारा 11 ( 5)

धारा 11 ( 5)

धारा 11 ( 5)

धारा 11 (5)

धारा 11 ( 5)

किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

1

धार

श्री आर. पी. कनेरिया, उप संचालक धारा 11 ( 5) 2591

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

(3) (2)

(1)

2

बदनावर

श्री बी. एम . सोलंकी, वरि. कृषि विकास अधि. खण्ड बदनावर

3 राजगढ़

(4)

धारा 11 (5)

धारा 11 ( 5)

श्री एम. एस. धुते, वरि. कृषि विकास अधि. खण्ड सरदारपुर

4

मनावर

धारा 11 ( 5 )

श्री एस. एस. राठौर, वरि. कृषि विकास अधि. खण्ड मनावर

5 धामनोद

धारा 11 (5)

श्री आर. के. चौधरी, वरि. कृषि विकास अधि. खण्ड धरमपुरी

6

गंधवानी

धारा 11 (5)

श्री एम. आर. सावले, वरि. कृषि विकास अधि. खण्ड गंधवानी

7 कुक्षी

श्री कैलाश मगर, अनुविभागीय अधि. , कृषि कुक्षी धारा 11 ( 5)

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक

धार

1

श्री खेमराज पाटीदार, अध्यक्ष 2

बदनावर

श्री खेमराज पाटीदार, अध्यक्ष 3 राजगढ़

श्री सुरेशचन्द्र तातेड़, संचालक मनावर

4

श्री मोहनलाल भायल, उपाध्यक्ष 5 धामनोद

श्री त्रिभुवनसिंह, संचालक, नि. बाकानेर 6

श्री राजेन्द्र पाण्डे , संचालक कुक्षी

धारा 11 ( 5)

धारा 11 (5)

धारा 11 (5)

धारा 11 ( 5)

धारा 11 ( 5)

धारा 11 ( 5)

जिला भूमि विकास बैंक

1

धार

श्री नन्दराम जाट, अध्यक्ष 2

बदनावर

श्री गोकुलसिंह गोहिल, संचालक, नि. पिंजराय 3 राजगढ़

श्री रामलालजी संगीत्रा, संचालक, नि. साजोद 4

मनावर

श्री जगदीश जमीदारी , संचालक, नि. लुन्हेरा 5 धामनोद

श्री हरिश पाटीदार , संचालक, नि. पटलावद, पो. सुन्द्रेल 6 गंधवानी

श्री अमरसिंह जमरा, संचालक, नि. पानवा 7 कुक्षी

श्री भूराजी लछेटा, संचालक, नि. नवादपुरा, पो. निसरपुर धारा 11 (5)

धारा 11 ( 5)

धारा 11 (5)

धारा 11 (5)

धारा 11 (5)

धारा 11 ( 5)

धारा 11 (5 )

जिला पंचायत

धार

1

श्रीमती सरजूबाई - हरेसिंह सोलंकी, उपाध्यक्ष, नि. ब्लाक कालोनी , गंधवानी

2

बदनावर

श्री अमरसिंह- गणपतसिंह, उप सरपंच, घटगारा 3

राजगढ़

धारा 11 ( 5)

धारा 11 (5)

धारा 11 ( 5)

श्रीमती सरजू बद्रीलाल पाटीदार, सदस्य, जि.पं. नि. दसई

4

मनावर

श्री संदीप अग्रवाल, उप सरपंच, सिंघाना 5 धामनोद

श्री निरंजन मड़िया, सदस्य, जि.पं. नि. लोणी 6 गंधवानी

श्री रवि राठौर, उप सरपंच, गंधवानी 7 कुक्षी

सुश्री सायबु भारतसिंह डाबर, सदस्य, जि.पं. नि. डेग्चा धारा 11 (5)

धारा 11 (5)

धारा 11 (5 )

धारा 11 ( 5)

सी. बी. सिंह, कलेक्टर.

2592

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 2 अगस्त 2014

क्र. क्यू. ए.पी.डी. - 2014-10341 .- एतद्वारा , सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृति उपज मण्डी अधिसूचना 1972 की धारा 11 (5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) जिला विदिशा, कृषि उपज मण्डी समिति सिरोंज में निम्नानुसार नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-

मण्डी अधिनियम की धारा क्र.

संस्था व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि निर्दिष्ट किया गया है.

नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता

(4) (2)

(3)

(1)

1972 की धारा 11 ( 1 ) ( ड)

सहकारी विपणन समिति, सिरोंज

1 श्री कैलाश शर्मा पुत्र श्री शिवनारायण शर्मा, अध्यक्ष सहकारी विपणन समिति, सिरोंज.

एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .

कार्यालय , कलेक्टर, ( स्थानीय निकाय ) जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 6 अगस्त 2014

संशोधित आदेश

क्र. 13700- वलि- 2014.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2333-34-व. लि.- 2014, धार, दिनांक 18 फरवरी 2014 आदेश के अनुक्रमांक -2 में श्री शंकर सवारी ( छबीना ) का दूसरा दिन मंगलवार, दिनांक 19 अगस्त 2014 सम्पूर्ण तहसील बदनावर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था.

संदर्भित आदेश के अनुक्रमांक 2 में संशोधित किया जाकर, उसके स्थान पर अब दिनांक 26 अगस्त 2014 ( मंगलवार ) को सम्पूर्ण तहसील बदनवार के लिये , स्थानीय अवकाश सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -02 के अनुक्रमांक-04, नियम-08 तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999-1-4- भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है.

सी. बी. सिंह, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2014

फा. नं. 53 -लोक. अदा.- राविसेप्रा-1208-2014.- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का 39 ) की धारा 28 के साथ पठित धारा 6 की उपधारा ( 5 ) तथा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य सरकार, एतद्वारा लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी/ सदस्यों तथा कर्मचारियों के मानदेय /वाहन भत्ते/पारिश्रमिक में निम्नानुसार वृद्धि की गई है जिसे स्कीम की कंडिका 12 ( 06 ) में जोड़ा जावे तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ( लोक अदालत ) विनियम 2009 की धारा 12 ( 03 ) , 18, 21 , 22 ( 03 ) को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की लोक अदालत स्कीम 1997 में सम्मिलित किया गया है, जिसे निम्नानुसार जोड़ा जावे :-

12. ( 06 ) . मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ( माननीय न्यायाधिपति ) को रु. 1000/- प्रति बैठक मानदेय एवं सदस्यों को रु. 500/ - प्रति बैठक वाहन भत्तें तथा जिला एवं तहसील स्तर पर पीठासीन अधिकारी ( न्यायिक अधिकारी ) को रु. 750/- प्रति बैठक मानदेय एवं जिला स्तर पर सदस्यों को रु. 400/- प्रति बैठक एवं तहसील स्तर पर सदस्यों को रु. 300/- प्रति बैठक वाहन भत्तें तथा 2593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

तृतीय श्रेणी न्यायिक कर्मचारी को जिला एवं तहसील स्तर पर रु. 300/- प्रति बैठक तथा चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारी को जिला एवं तहसील स्तर पर रु. 200/- प्रति बैठक पारिश्रमिक देय होगा.

न्यायिक अधिकारियों एवं न्यायिक कर्मचारीगण केवल अवकाश दिवस में आयोजित लोक अदालत में ही मानदेय/पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार होंगे.

10 ( 03 ) . पक्षकारों के बीच समझौता आधारित किसी पंचाट को केवल अधिनियम की धारा 20 में विहित प्रक्रिया के उल्लंघन पर संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अधीन याचिका फाइल करके चुनौती दी जा सकती है.

07 ( 04 ) . गोपनीयता.- लोक अदालत के सदस्य और पक्षकार लोक अदालत में कार्यवाहियों से संबंधित सभी विषयों को गोपनीय रखेंगे और लोक अदालत के सदस्यों को उसके सिवाय , जहां अधिनिर्णय के क्रियान्वयन और प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिये आवश्यक न हों, किसी न्यायालय के समक्ष लोक अदालत कार्यवाहियों में ऐसे विषयों को प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा.

07 ( 05 ). लोक अदालत के सदस्यों द्वारा किए गए प्रस्ताव और विवाद के संभव परिनिर्धारण की बाबत् लोक अदालत में कार्यवाहियों के दौरान पक्षकारों द्वारा व्यक्त मत और की गई चर्चाओं या किसी पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति या लोक अदालत के समक्ष कार्यवाही के अनुक्रम में पक्षकारों के आचरण को अन्य न्यायालय या मध्यस्थ कार्यवाहियों के साक्ष्य में नहीं लाया जाएगा या उपयोग नहीं किया जाएगा.

07 ( 06 ) . लोक अदालत के सदस्य किसी अन्य कार्यवाही में ऐसी रीति में किसी पक्षकार के कथन अधिलिखित नहीं करेंगे या पक्षकारों के किसी आचरण या कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे जो न्यायालय या मध्यस्थ के समक्ष ऐसे पक्षकार के प्रतिकूल हो.

05 ( 04 ) . लोक अदालत के सदस्यों के नामों का पैनल बनाए रखना.- यथास्थिति, सदस्य सचिव अथवा सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालतों में काम करने के लिये सेवानिवृत न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामों का पैनल बनाए रखेगा.

13( 03 ). अधिनियम की धारा 20 के अधीन निर्दिष्ट मामलों के अभिलेख या अन्यथा बनाए रखने की प्रक्रिया.-( 3 ) मुकदमा पूर्व लोक अदालतों के अधिनिर्णयों के मूल के अलावा अभिलेखों को लोक अदालत द्वारा मामले के निपटान की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के पश्चात् नष्ट किए जा सकेंगे .

File No.53 - Lok.Ada. - SLSA - 1208-2014 .-In exercise of the powers conferred by Section 28 read with sub- sections ( 5) and (6) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No.39 of 1987) , the State Government with the consultation of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby raises the honorarium/ vehicle allowance /remuneration of the Presiding OfficerslMembers and Employees be incorporated in clause 12 (06) of the Lok Adalat Scheme, 1997 of M.P.SLSA , which is as follows :-

12(06) Presiding Officer at High Court level is entitled for honorarium of Rs.1,000/- per sitting while members are entitled for conveyance allowance of Rs.500/- per sitting . Presiding Officers ( Judicial Officers ) at District and Tehsil levels are entitled for honorarium of Rs.750/- per sitting and Members are entitled for conveyance allowance at District level Rs . 400/- per sitting and Tehsil level Rs.300/ - per sitting . Class III judicial employees are entitled for remuneration of Rs . 300/- per sitting at District and Tehsil levels . Class IV judicial employees are entitled for remuneration of Rs . 200/- per sitting at District and Tehsil levels .

2594

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

[ भाग 1 In exercise of above mentioned powers , Section 12 ( 03 ) , 18,21,22 (03 ) of NALSA ( Lok Adalat) Regulation , 2009 be hereby incorporated in Section 10 clause (03 ) Section 7 clause (4) , ( 5) , (6) Section 5 clause (4), Section 13 clause (3 ) of Lok Adalat Scheme , 1997 of M.P.SLSA , which is as follow:-

The Judicial Officers and Court staff will be entitled to get honorarium and remuneration only when the Lok Adalat is organized on holidays .

10 (03) An award based on settlement between the parties can be challenged only on violation of procedure prescribed in Section 20 of the Act by filing a petition under Articles 226 and 227 of the Constitution of India .

07 (04) Confidentiality The members of the Lok Adalat and parties shall keep confidential all matter relating to the proceedings in the Lok Adalat and the members of the Lok Adalat shall not be compelled to disclose the matter which took place in the Lok Adalat proceedings before any court of law, except where such disclosure is necessary for purposes of implementation and enforcement of the award .

07 (05) . The views . expressed and discussions made by parties during the proceeding of Lok Adalat in respect of the possible settlement of a dispute and the proposals made by the members of Lok Adalat or admission made by any part or the conduct of the parties in the course of the proceeding before Lok Adalat shall not be brought in evidence or made use of in other court or another proceedings .

07 (06) . Member of the Lok Adalat shall not record the statement of any of the parties or record any conduct of the parties or express any opinion in such a manner as it would prejudice such party in any other proceedings before a court or arbitrator .

05 (04) . Maintenance of panel of names of Lok Adalat Members . The Member - Secretary or Secretary of the High Court Legal Services Committee or District Authority or, as the case may be , the Chairman of the Taluk Legal Services Committee shall maintain a panel of names of retired judicial officers , advocates and social workers to work in Lok Adalats .

13 (03) Procedure for maintaining record of cases referred under Section 20 of the Act or otherwise- Record other than the original of the awards of pre- litigation Lok Adalat may be destroyed after a period of three years from the date of disposal of the matter by Lok Adalat .

दिनेश कुमार नायक, सदस्य सचिव.

कार्यालय , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2014

क्र. सह- अधि- रीडर- 14-1455.- कार्यालय , आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पत्र क्रमांक 281 - एक- लेखा-14 , दिनांक 19 अगस्त 2014 के द्वारा कार्यालय के न्यायालयीन कक्ष में नवीनकरण हेतु सुधार कार्य चलने से कक्ष एवं कोर्ट रूम की अनुपलब्धता दर्शाने के कारण दिनांक 22 अगस्त 2014 को इन्दौर कैम्प निरस्त कर उक्त दिनांक को मुख्यालय स्तर पर सुनवाई की जावेगी.

एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित हो.

अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार. रजिस्ट्रार.

2595 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

न्यायालय उपायुक्त (राजस्व)संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी म.प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 जिला शहडोल (म.प्र. )

प्ररूप- घ

शहडोल, दिनांक 20 अगस्त 2014

(नियम 6 देखिये)

प्रकरणं कमांक-12 /बी.-121 /2013-14

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया हैं) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 15 दिनांक 11.12.2013 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम लालपुर, तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13.12.2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा कमाक

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)

2068

0.121 सोहागपुर

शहडोल

लालपुर पटवारी हल्का 64

0.126

2066/1 , 2066/2, 2066/3 , 2066/4, 2066/5, 2066/6, 2066/7 , 2066/8, 2066/9

0.011

2041

0.111

2034

2035

0.253

0.065

2030

0.094

2032/1, 2032/2 , 2032/3

0.167

2031/1, 2031/2 , 2031/3

0.140

2017

0.131

2016/1, 2016/2

0.094

2015 2596

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

2011

2010

2006

2007/1/1, 2007/1/2 , 2007/2 , 2007/3 ,

2007/4

2000

1668

10/1

40/1/ K , 40/1/ Kh , 40/1/ G , 40/1/Gh , 40/1/Ang, 40/2

11/1, 11/2, 11/3

34

35

83

29

82/1, 82/2

79/1, 79/2 , 79/3, 79/4

78/1, 78/2 , 78/3

77/1, 77/2, 77/3 , 77/4, 77/5

76/1, 76/2, 76/3 , 76/4

75

73

72/1/1, 72/1/2, 72/1/3 , 72/2, 72/3/1 ,

72/3/2

70

69

101

100/1/ Κ, 100/1/ Kh , 100/1/G , 100/2 ,

100/3

102

103

109/1/1, 109/1/2, 109/1/3 , 109/1/4 , 109/1/5, 109/1/6, 109/1/7, 109/2/1, 109/2/2, 109/2/3

116

115

152/1, 152/2, 152/3

146

147/1 , 147/2/1 , 147/2/2

145/1/1/1, 145/1/1/2 , 145/1/2/1, 145/1/2/2 , 145/2/1 , 145/2/2

148

197/1, 197/2

149/1, 149/2

177

189/1, 189/2

181/1, 181/2 , 181/3

172

[भाग 1 0.108

0.248

0.008

0.164

0.202

0.622

0.305

1.059

0.053

0.401

0.251

0.004

0.022

0.093

0.172.

0.062

0.141

0.115

0.161

0.151

0.084

0.207

0.099

0.147

0.064

0.220

0.249

0.399

0.226

0.022

0.016

0.061

0.176

0.056

0.004

0.165

0.061

0.721

0.137

0.003

0.072 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014 भाग 1 ]

178

179

2597 0.004

0.121

0.094

1615/1, 1615/2

0.005

1614/1/1, 1614/1/2 , 1614/1/3 , 1614/2

1617 0.083

0.029

1610/1, 1610/2

1618 0.197

0.045

1609/1, 1609/2, 1609/3 , 1609/4

مانةالعامة

1606

1604/1 , 1604/2 , 1604/3 , 1604/4, 1604/5 ,

0.015

0.428

1604/6

المحددالتحية

0.108

1603/1, 1603/2

0.344.

1601/1, 1601/2 , 1601/3 , 1601/4, 1601/5

1600

1599 0.066

0.058

0.209

856/1/ K , 856 /1/Kh , 856/1/ G , 856/2

0.134

857/1, 857/2

0.125

859/1, 859/2 , 859/3

0.069

858/1, 858/2, 858/3

1587/1, 1587/2/1 , 1587/2/2 , 1587/3/1,

0.155

1587/3/2

1586 0.054

0.175

1585/1 , 1585/2 , 1585/3

1584 0.249

0.063

1774/1

0.139

1775/1, 1775/2, 1775/3

0.097

1776/1 , 1776/2

0.137

1565/1 , 1565/2, 1565/3

1566

1568 0.004

0.009

0.275

1778/1, 1778/2, 1778/3 ,1778/4

1779

1559/1 , 1559/2 , 1559/3 , 1559/4 , 1559/5 ,

0.001

0.014

1559/6

0.013

(1814/2939)

1814

1812

11

1813

1815

1556 0.052

0.004

0.094

0.035

0.008

0.124

1816/1, 1816/2

1548

1817

1542/1, 1542/2 , 1542/3 , 1542/4 , 1542/5 , 1542/6, 1542/7 , 1542/8 0.020

0.100

0.275

0.150

1537/1, 1537/2 , 1537/3

2598

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

[ भाग 1 0.015

1536/1, 1536/2

الستينيةبهوتم

1535

1821 0.004

0.075

0,183

1822/2

0.118

1518/1 , 1518/2

0.035

1517/1, 1517/2, 1517/3

1824 0.004

0.031

1825/2

0.570

1988/1

0.646

1939/1, 1939/2, 1939/3 , 1939/4, 1939/5

0.160

1938/1, 1938/2

1937

1936

1935. 0.032

0.125

0.061

0.091

1866/2

عينيةالجنسية

1934 0.057

0.424

1883/1 , 1883/2

0.004

1882/1, 1882/2, 1882/3, 1882/4, 1882/5

1887 0.266

0.076

1888/1, 1888/2, 1888/3 , 1888/4 , 1888/5

0.001

1880/1 , 1880/2 , 1880/3 ,1880/4

1890 0.124

0.157

1878/1, 1878/2 , 1878/3

1877 0.069

0.011

1876/1/1 , 1876/1/2

1869

1870 0.337

0.073

0.078

1825/2

1824 0.120

0.008

1518/1, 1518/2

0.274

1517/1, 1517/2, 1517/3

1519 0.122

0.004

1520/1/1 , 1520/1/2 , 1520/2

1516

1515

1513

1512

1511

1510

1509 0.117

0,076

0.109

0.039

0.072

0.096

0.101

0.059

1472/1/Κ , 1472/ 1/ Kh , 1472/2

0.286

1496/1, 1496/2, 1496/3,1496/4

0.017

1132/1 , 1132/2

0.066

1471/1, 1471/2

1470 0.003 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014 भाग 1 ]

2599 0.181

1468/1, 1468/2

1467 0.036

0.051

1135/1, 1135/2

1136.

1138 0.118

0.073

0.019.

1447/1, 1447/2

0.226

1443/1, 1443/2 , 1443/3

0.063

1144/1, 1144/2, 1144/3

فسيشن

1145

1146

1409

1408

1407

1405 0.100

0.016

0.086

0.076

0.108

0.002

0.121

1400/1 , 1400/2/ K

1401 0.012

0.006

1386/1 , 1386/2 / K, 1386/2 / Kh , 1386/3

0.107

1385/1, 1385/2

1384

1362

1363 0.114.

0.090

0.001

0.029

1364/1 , 1364/2, 1364/3 , 1364/4

1361 0.034

0.029

1353/1, 1353/2

1352

يةالمسنة

1351 0.191

0.041

0.082

1343/1/Κ, 1343/ 1/ Kh , 1343/1 /G , 1343/2

0.080

1342/1/1,1342/1 /2 , 1342/1/3 , 1342/2

1339 0,148

0.235

1338/1 , 1338/2, 1338/3

1337

2327 0.040

0.121

0.101

0.097

2328/2

2597

2596

2595

2594 0.001

0.118

0.072

0.038.

0.059

2592/8

0.039

2592/2

2591

2590

2589 0.101

0.026

0.125

0.074

2588/3

0.150

2588/1

0.016

2556/1, 2556/2 , 2556/3

2557 0.213 2600

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

2558

2560

2580

2579

2578

2570

[भाग 1 0.172

0.203.

0.353

0.040

0.004

0.103

0.077

2571/1

0.062

2571/2

0.004

2571/3

2577

2572

2564 0.018

0.220

0.022

0.004.

2565/1, 2565/2, 2565/3 , 2565/4, 2565/5

معتدبيدبندرية

2573

2181 0,200

0.051

0.090

2182/1, 2182/2 , 2182/3

2207

عندالحسكة

0.222

0.096

2208/1, 2208/2 , 2208/3

2209 0.264

0.324

2212/1 , 2212/2 , 2212/3

2213 0:139

0.023

2201/1/ Ka , 2201/ Kha , 2201/1/Ga ,

2201/2, 2201/3

0.014

2200/1/1 , 2200/1/2, 2200/2 /Κ, 2200/2/Kh

2214 0.138

0.105

2216/1/1 , 2216/1/2 , 2216/2

ساتالحديث

2215/1, 2215/2 , 2215/3 , 2215/2961/1, 2215/2961/2 , 2215/2961/3 , 2215/2962 0.211

0.052

2235/2962

0.094

2235/2963/1 , 2235/2963/2 , 2235/2963/3

0.004

2235/2961

0.136

2235/1 , 2235/2 , 2235/3 , 2235/4, 2235/5

2275

2274

2276

2277

2278

2301 0.061

0.011

0.321

0.040

0.094

0.004

0.021

2302/1, 2302/2

0.083

2384/1 , 2384/2 , 2384/3

0.039

2383/1, 2383/2 , 2383/3

0.105

2381/1, 2381/2

0.045

2380/2/1, 2380/2/2

0.053

2380/1

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

2378

2601 0.148

0.070

2375/2/1,2375/2/2

0.132

2375/1

0.141

2372/1 , 2372/2 , 2372/3

0.488

2371/1, 2371/2, 2371/3

2317 0.056

0.004

2328/2

2345

2344

2342/1/1, 2342/1 /2/Κ, 2342/1 / 2 / Kh ,

2329

2330 0.262.

0.115

0.318

0.004

0.238

0.075

2336/1, 2336/2

2332

2334

ستيكةالنسكساند

0.088

0.193

0.017

2588/1

2589 0.004

0.034

2556/1 , 2556/2 , 2556/3

0.167

2633/1, 2633/2

0.178

368/2/1, 368/2/2

0.161

433/1, 433/2

0.065

432/2, 432/3

0.013

431/1 , 431/2 , 431/3

425

شفتالبنت

424

426

423

427 0.061

0.005

0.024

0.015

0.081

0.012

420/1, 420/2

428 0.084

0.021

478/1, 478/2

0.021

477/1,477/2

479 0.127

0.049

481/1, 481/2

0.129

480/1 , 480/2 , 480/3 , 480/4

516

519

528 0.108

0.132

0.221

0.188

523/1 , 523/2 , 523/3 , 523/4

0.058

527/1 , 527/2

0.105

526/1 , 526/2

545

536

535

534

acanarendr

533

539 0.094

0.133

0.082

0.110

0.004

0.004 2602

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

2798

2799

2800

2794

2792

2787

2801

2786

2785

2783

[भाग 1 0.036

0.073

0.035

0.014

0.022

0.077

0.004

0.107

0.018

0.083

0.126

2782/1/1, 2782/1/2, 2782/2, 2782/3

2775 0.058

0.057

2874/1, 2874/2 , 2874/3

2882

2875/1, 2875/2/1 , 2875/2/2 , 2875/3, 2875/4, 2875/5 , 2875/6, 2875/7, 0.212

0.885

2875/8

2854

2084

2055

2056

2057

2045 0.010

0.004

0.131

0.225

0.191

0,038

0.216

2043/1, 2043/2

0.234

2042/1, 2042/2

2040

2039 0.189

0.218

0.047

2036/2

2034

2041

المنظمةالاسمية

2066

625

627

مراد

0.008

0.082

0.132

0.018

0.100

0.146

628/1, 628/2

0.377

622/1/1, 622/1/2, 622/2

0.014

617/1, 617/2

0.387

624/1, 624/2, 624/3

625 0.158

0.186

568/1, 568/2

0.126

567/1, 567/2

566 0.136

0.280

249/1/1, 249/1/2, 249/2

251

273

1038

1046

1047

1053 0.387

0.187

0.004

0.056

0.102

0.172 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

1052

1089

1056

2603 0.003

0.056

0.003

0.076

1088/1, 1088/2

1086

1087 0.101

0.013

0.211

1085/1, 1085/2

1083 0.172

0.022

1099/1, 1099/2, 1099/3 , 1099/4

1082

1081 0.010

0.180

0.037

1110/1 , 1110/2

1108 0.133

0.014

1109/1, 1109/2

1129 0.061

0.028

1131/1, 1131/2

1130 0.046

0.092

1132/1, 1132/2

0.016

1133/1 , 1133/2

0.022

1468/1, 1468/2

1.155

1988/1

2117

1983

1984

447 0.157

0.018

0.054

0.034

0.056

2830/1, 2830/2, 2830/3

2842 0.090

0.067

2841/1, 2841/2 , 2841/3

2864 0.047

0.085

2862/1

الية

0.037

2862/6

0.046

2862/5

0.048

2862/3

0.068

2862/2

0.030

2862/4

0.066

2861/1/Κ , 2861/1Kh , 2861/2

2875/1 , 2875/2/1 , 2875/2/2, 2875/3,

2875/4, 2875/5, 2875/6, 2875/7, 0.198

2875/8

0.020

2874/1, 2874/2 , 2874/3

2922.

2923/1, 2923/2, 2923/3, 2923/4, 0.137

0,223

2923/5

0.014

2912/1/1, 2912/1/2 , 2912/2 , 2912/3

2915 0.084

0.005

2916/1, 2916/2

[भाग 1 2604

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

2888/1, 2888/2, 2888/3, 2888/4,

مكنتالانش

0.075

2888/5

2887

0.004

2886

0.096

0.066

2885

0.122

2884/1/1, 2884/1/2 , 2884/2

2771

0.047

0.130

2772

2882

0.035

0,209

2143

0.341

2102/1/Κ , 2102/ 1 / Kh , 2102/2 , 2102/3

0.112

2103/1, 2103/2 , 2103/3 , 2103/4, 2103/5

0.231

2104/1, 2104/2, 2104/3, 2104/4, 2104/5

2122/1, 2122/2, 2122/3 , 2122/4,

0.267

2122/5

0.087

2124

0.096

2125/1, 2125/2

0.202

2183

0.183

2168

0.442

2182/1, 2182/2 , 2182/3

0.105

2207

0.005

2169/1, 2169/2, 2169/3

0.031

2174/1 , 2174/2 , 2174/3 , 2174/4

0.111

2177/1 , 2177/2, 2177/3

2176

0.145

0.220

2170/1, 2170/2

0.111

2169/1, 2169/2, 2169/3

0.058

2181

0.025

2507

0.232

2505/1, 2505/2

0.112

2502

0.149

2500

2468

0.066

0.011

2467

0.042

2469

0.147

2472/1 , 2472/2 , 2472/3

0.082

2475/1, 2475/2

0.080

2474

0.037

2392/1, 2392/2

0.105

2393

0.047

2391

0.139

2384/1, 2384/2 , 2384/3 , 2384/4

0.178

2383/1, 2383/2 , 2383/3

0.002

2381/1, 2381/2

0.308

2538/1, 2538/2 , 2538/3

2540

0.038 2605

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

0.166

2539

0.009

2426/1, 2426/2

0.042

2541

0.276

2542

0.108

2339/1/1, 2339/1/2 , 2339/2

0.048

2340/1, 2340/2

0.124

2341/1, 2341/2

1/1/2342, 2342/1/2/Κ, 2342/1 /2/Kh ]

0.012

2342/2

0.048

275

276

0.291

0.135

277

0.126

291/1, 291/2 , 291/3

0.162.

290/1, 290/2

0.043

289

0.152

301

304

0.004

0.087

302

0.040

318

0.083

319

0.049

325

0.029

324

0.075

323

0.080

322/1, 322/2, 322/3

0.045

329

0.058

330

0.119

331

0.225

336/1 / Κ, 336/1/Kh , 336/2, 336/3

0.018

335/1, 335/2, 335/3

0.138

367/1, 367/2

0.223

368/2/1, 368/2/2

0.246

2095

0.182

2096/1 , 2096/2

0.417

2098

0.269

2099/1, 2099/2 , 2099/3/K, 2099/3 /Kh

0.184

2100

0.247

2102/1/Κ , 2102/1/Κ, 2102/2 , 2102/3

0.201

2143

1.609

1988/1

0.050

1988/2

0.163

1989/1, 1989/2

0.021

1774/1/Kh

0.231

2078

0.154

2077

0.258

2076:

0.306

2072

0.002

2074

0.010

2073

0.023

2070

0.047

2067

2069

0.041

0.093

2068

एफ. आर. पण्डा, सक्षम प्राधिकारी , उपायुक्त राजस्व.

[ भाग 1 2606

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 जून 2014

क्र. 154- भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.

यह वाराणसी नागपुर मार्ग बहुत पहले से ही निर्मित है, केवल फ्लाई ओव्हर के कारण चौड़ाई बढ़ाना है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिकाविवरण नगर/ग्राम

जिला तहसील

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

0.0066

(1) रीवा

(3) खुटेही

हुजूर (2)

(6) सिरमौर चौराहा फ्लाई ओव्हर के सर्विस रोड का निर्माण.

135

(5) कार्यपालन यंत्री, लो . नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रीवा.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 7 अगस्त 2014

क्र. 141 - भू- अर्जन- 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में कराड़िया तालाब योजना, तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम कराड़िया एवं विशन्या के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लिखित है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम-कराड़िया व विशन्या, तहसील- सीतामऊ

विवरण

स.क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित असिंचित

(3)

(4)

कुल (5) (1)

(2)

1.200

0.400 हे.

1 ग्राम कराड़िया

0.200

1.600 0.200 2 ग्राम विशन्या

कराड़िया तालाब योजना

ग्राम कराड़िया व विशन्या, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर भाग 1 ]

2607

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

अनुसूची ( 2 )

कराड़िया तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र. प्रभावित कृषक का नाम

(1)

(2)

ग्राम-कराड़िया

1 मनोहरसिंह पिता भगवान सिंह राजपूत 2 मांगुसिंह पिता पुरसिंह राजपूत

3 कारूलाल पिता शंकरलाल व मोहन बाई पति कारूलाल, जाति चमार.

4 सत्यनारायण पिता शंकरलाल, सम्पतबाई पति सत्यनारायण, चमार.

5 भंवरबाई बेवा तेनसिंह व दशरथसिंह, गोपालसिंह, नारायणसिंह पिता तेनसिंह.

ग्राम-विशन्या

1 रूपकुंवर पति भारतसिंह, धिरजकुंवर पति यशवंतसिंह, गोपालकुंवर पति भगवानसिंह, अंगतकुंवर पति प्रतापसिंह राजपूत, निवासी विशन्या.

खसरा नम्बर

प्रभावित भूमि (हे.में )

सिंचित असिंचित

कुल भूमि का रकबा

(4)

(5)

(6)

कुल (7) (3)

0.200

0.200

0.200 177

2.060

0.400

0.400

84

0.600 0.600

0.600

89/5

0.300 89/4

0.600

0.300

228

0.210

0.100

0.100

0.400

1.200

1.600 कुल योग :

0.200 958

0.520

0.200

0.200

0.200 कुल योग :

क्र. 142- भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में रहीमगढ़ तालाब योजना, तहसील सीतामऊ , जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम लोगनी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लिखित है.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वसान और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम-लोगनी, तहसील-सीतामऊ

विवरण

स. क्र.

(2)

(1)

1 ग्राम लोगनी

रहीमगढ़ तालाब योजना

ग्राम लोगनी, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित

असिंचित

कुल

(3)

(4)

(5)

1.900

0.300

1.600 2608

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

[भाग 1

अनुसूची ( 2)

रहीमगढ़ तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर

स. क्र.

प्रभावित भूमि (हे.में ) प्रभावित कृषक का नाम

सिंचित असिंचित

कुल भूमि का रकबा

कुल

(6)

(7)

(4)

(3)

(5)

(1)

(2)

ग्राम-लोगनी

0.770

242

0.770

0.770 1 प्रतापसिंह पिता भंवरसिंह, जाति राजपूत

निवासी लोगनी.

0.280

0.280

0.280

244

0.550

0.550

245

0.550

1.600

1.600

1.600

3

कुल योग :

0.300

0.300

21

0.300

2 जुझारसिंह, कालुसिंह भगवानसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत.

1.600

0.300

1.900

कुल योग :

क्र. 143 - भू- अर्जन- 2013-14. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में आसपुरा तालाब योजना , तहसील सुवासरा , जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम बसई व बांगली के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लिखित है.

अतः भूमि अर्जन, पुनवर्सान और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम- बसई व बांगली , तहसील - सुवासरा

स. क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

सिंचित

असिंचित

कुल

(3)

(4)

(5) (1)

(2)

1.000

1.000

1 ग्राम बसई

1.150

1.150 2 ग्राम बांगली

आसपुरा तालाब योजना

ग्राम बसई व बांगली , तहसील सुवासरा , जिला मन्दसौर

अनुसूची (2 )

आसपुरा तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर

प्रभावित भूमि (हे .में ) स. क्र. प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि का रकबा

कुल (7)

(4)

(5)

(6)

(3)

(1)

(2)

ग्राम-बसई

0.820

0.450

600

0.450

1 राधेश्याम, गोपाल, श्यामलाल , पिता अमरलाल , सम्पतबाई पति अमरलाल ब्राहम्ण निवासी खड़धामनिया.

2609

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

2 नाजूबाई बेवा रामलाल बबलू मानाबाई पिता रामलाल रेबारी , निवासी आसपुरा.

3 गोविन्द पिता भगवान

ग्राम-बांगली

1 माधुसिंह पिता भुवानसिंह गुर्जर, निवासी बांगली 2 मानसिंह पिता धुलसिंह गुर्जर, निवासी बांगली

(7) (4)

(6)

(3)

(5)

0.350 0.700

0.350

181/1

0.850

0.200

0.200

181/2

1.000

1.000 कुल योग :

0.600

36/2

0.500

0.500

0.650

0.650 36/1

0.650

1.150

1.150 कुल योग :

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 19 अगस्त 2014

पत्र क्र. 874- प्रका.- भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका वर्णन ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (2) (3)

(1)

0.144 रीवा

हुजूर

भानपुर

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बाणसागर परियोजना की क्योंटी कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा (म. प्र. ) .

नहर के अन्तर्गत शिलपरी वितरक नहर की भानपुर माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.डी.एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

2610

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 19 अगस्त 2014

पृ. क्र. 6099- जि.भू.अ.- 2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(2)

(4) (1)

10.75 सिवनी धनौरा धनौरा खुर्द प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. , धनौरा.

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी.

भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर , जिला सिवनी में किया जा सकता है .

पृ. क्र. 6100-जि.भू.अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(4)

(3)

(1)

7.096

सीरदीवान

सिवनी

सिवनी

प.ह.नं. 104 रा.नि.मं. , सिवनी.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

उप मुख्य अभियंता , द.पू.मं. रेल्वे, नैनपुर.

छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन अमान परिवर्तन हेतु.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

पृ. क्र. 6101 - जि.भू.अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , भाग 1 ]

2611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(1)

(4) (2)

4.60 हे.

सिवनी धनौरा

रामखैरी प.ह.नं. 29 रा.नि.मं. , धनौरा .

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी.

भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

पृ. क्र. 6102- जि.भू.अ. - 2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

जिला

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(3)

(2).

धनौरा

(1) सिवनी

(4) 7.26 हे.

बम्होड़ी प.ह.नं. 27 रा.नि.मं. , धनौरा.

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग, केवलारी .

भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

पृ. क्र. 6103 - जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

(2)

(3)

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (4) (1)

7.04हे.

धनौरा

सिवनी

सालीवाड़ा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. , धनौरा .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

2612

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

पृ. क्र. 6104-जि.भू.अ. - 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(2)

(4) धनौरा

(1) सिवनी

2.79

कुड़ो प.ह.नं. 26 रा.नि.मं. , धनौरा.

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) नहर निर्माण हेतु (5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी.

भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

पृ. क्र. 6105- जि.भू.अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में )

(3)

(2) धनौरा

(4) 7.93 (1) सिवनी

पिपरिया प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. , धनौरा.

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग, केवलारी .

भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

पृ. क्र. 6106-जि.भू.अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(2)

धनौरा

(4) 0.88 (1) सिवनी

माथनपुर प.ह.नं. 33 रा.नि.मं. , धनौरा.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी .

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

2613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

पृ. क्र. 6108- जि.भू.अ. - 2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1)

2.82 (2) धनौरा

सिवनी

अमोली प.ह.नं. 33 रा.नि.मं. , धनौरा.

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) नहर निर्माण हेतु (5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी.

भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

पृ. क्र. 6109 - जि.भू.अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(4) 11.05 (2) धनौरा

(1) सिवनी

आमानाला प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. , धनौरा.

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग, केवलारी .

भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

पृ. क्र. 6110- जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(4) 6.01 (1) सिवनी

(2) धनौरा माल्हनवाड़ा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. , धनौरा .

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) नहर निर्माण हेतु (5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी.

(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

2614

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

पृ. क्र. 6111 - जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

धनौरा

7.31 सिवनी

बगहाई

प.ह.नं. 28 रा.नि.मं. , धनौरा .

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी.

भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

पृ. क्र. 6112 - जि.भू.अ. - 2014 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण

जिला

ग्राम

तहसील/ रा.नि.मं.

क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)

(3)

(2)

(4) (1)

0.88 धनौरा

सिवनी

मुंगवानी

प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. , धनौरा.

(2 )

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी .

भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण, कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2014

क्र. 5862 - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 2615

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इनके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2) (3)

(4)

कछोटिया

10.391 खिलचीपुर

राजगढ़

योग : 10.391

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .

कछोटिया तालाब के पाल , बांध एवं वेस्टवियर निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का भू-अर्जन ( पूरक ) .

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 5864- भू-अर्जन-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

(4) (2)

1.540

बापची

राजगढ़ राजगढ़

योग : 1.540

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़.

पालाबे तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि का भू-अर्जन.

( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 20 अगस्त 2014

क्र. 880 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) 2616

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पुरवा टेल माइनर नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) सेमरिया

खारा

10.40 रीवा

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .

पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब -माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 882 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पुरवा टेल माइनर नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1) (2)

4.300 रीवा सेमरिया झलवार

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब-माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमिके लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 884- प्रशा.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पुरवा टेल माइनर 2617

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

सेमरिया

5.800 रीवा

हरदुआ

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.) .

पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब-माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमिके लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 886 - प्रशा.- भू-अर्जन -2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पुरवा टेल माइनर नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

5.300

कोटा

रीवा सेमरिया

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब-माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमिके लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 888- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पुरवा टेल माइनर 2618

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

2.600 रीवा सेमरिया डाढिया

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र. ) .

पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब -माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमिके लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 890 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.. चूंकि पुरवा टेल माइनर नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका वर्णन

तहसील

ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

8.200

सेमरिया जागीर

रीवा सेमरिया

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म. प्र. ) .

पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब -माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 892 - प्रशा.- भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) 2619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा टेल माइनर नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

(3)

भमरा कोठार

2.400 रीवा सेमरिया

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब- माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 894 - प्रशा.- भू-अर्जन -2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पुरवा टेल माइनर नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमिका वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

(3)

0.280 रीवा

सेमरी जागीर

सेमरिया

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .

पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब-माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमिके लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 896- प्रशा.- भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पुरवा टेल माइनर 2620

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमिका वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4) (1)

(2)

(3)

0.210 सेमरिया

तिघरा

रीवा

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब -माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 898 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसकै संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पुरवा टेल माइनर नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (1)

(2)

0.320 सतना

कोटर

सेमरी 55/45

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब-माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 900 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि देवास कोठार का नहर निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक 2621

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1]

समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(3)

(4) (2)

(1)

सिरमौर

रीवा

बहिवार

0.140 (2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा (म. प्र. ) .

टेल वितरक नहर के बहिवार 0.140 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 902 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि देवास कोठार का नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)

(3)

(4) (1)

देवास कोठार

0.283 रीवा सिरमौर

(2)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

टेल वितरक नहर के देवास कोठार 0.283 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.

भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 904- प्रशा.- भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि सिरमौर वितरक नहर की खड़हर माइनर ग्राम तिलखन, तहसील सिरमौर, जिला- रीवा ( म.प्र. ) का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट 2622

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.090 रीवा सिरमौर तिलखन

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौरवितरक नहर की खड़हर माइनर के निर्माण हेतु 0.090 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 906- प्रशा.- भू-अर्जन-2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सबमाइनर, ग्राम हटवा, तहसील सिरमौर, जिला- रीवा ( म.प्र. ) का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)

(4)

(3)

(1)

(2)

0.727

हटवा

सिरमौर

रीवा

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब- माइनर नं. 2 एवं हटवा माइनर का विस्तार की 0.727 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 908 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत भाग 1 ]

2623

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

करता हूं. चूंकि सिरमौर वितरक नहर की सदहना माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमिका वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(3)

(4) (2)

0.200 रीवा सिरमौर पड़री

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौरवितरक नहर की सदहना माइनर के नहर निर्माण हेतु 0.200 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 910 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि सिरमौर वितरक नहर की हिनौता माइनर के ग्राम गुहिया, तहसील सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. ) का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)

(2)

(3)

(4) रीवा सिरमौर

0.016

गुहिया

(2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की हिनौता माइनर एवं सब -माइनर के निर्माण हेतु 0.016 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .

क्र. 912- प्रशा.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की 2624

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि सिरमौर वितरक नहर की हिनौता माइनर ग्राम हिनौता, तहसील सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. ) का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(5)

(2)

(4)

(1)

(3)

0.016

रीवा

हिनौता

सिरमौर

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

सिरमौर वितरक नहर की हिनौता माइनर एवं सब -माइनर के निर्माण हेतु 0.016 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.डी.एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 13 अगस्त 2014 प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13

संशोधन

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण जिला तहसील ग्राम

धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (2) (3)

(5)

वर्तमान में प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(1)

4.51

7.33

देवास हाटपीपल्या गुसट

कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग, देवास

रामगढ़ बांध योजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

2625

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

प्र. क्र. 3 - अ-82-2012-13

संशोधन अनुसूची

भूमिका वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

पूर्वमें प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में)

वर्तमान में प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 15.53

10.78

(2) हाटपीपल्या

(3) रांडीपुरा

(1) देवास

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , परियोजना जल संसाधन संभाग , देवास

(6) रामगढ़ बांध योजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13

संशोधन अनुसूची

भूमिका वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में )

वर्तमान में प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में) (4) 17.06

6.58

(1) देवास

(2) हाटपीपल्या

(3) रामगढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग, देवास

रामगढ़ बांध योजना के अंतर्गत डूब एवं नहर से प्रभावित होने के कारण.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 5 -अ-82-2012-13

संशोधन अनुसूची

भूमिका वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

पूर्वमें प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में)

वर्तमान में प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में) (4)

30.73

35.12 (2) हाटपीपल्या

(3) महुडिया

(1) देवास

सार्वजनिक प्रयोजन काकारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग, देवास

रामगढ़ बांध योजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने केकारण.

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.

2626

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

प्र. क्र. 7 -अ-82-2012-13

भूमिका वर्णन

जिला तहसील ग्राम पूर्वमें प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में)

11.94 (2) हाटपीपल्या

(3) सालमपुर

(1) देवास

संशोधन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काकारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

वर्तमानमें प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(4)

11.99

कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग, देवास

(6) रामगढ़ बांध योजनाके अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री , परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 8- अ-82-2012-13

भूमिका वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में)

2.25 (1) देवास

(2) हाटपीपल्या

(3) भीलूखेड़ी

संशोधन अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काकारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

वर्तमान में प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.34

कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग, देवास

रामगढ़ बांध योजना के अंतर्गत नगर से प्रभावित होने के कारण.

नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है .

प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13

भूमिका वर्णन

जिला तहसील ग्राम पूर्वमें प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में )

92.05 (1) देवास

(2) हाटपीपल्या

(3) रीछडिया

संशोधन अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

वर्तमान में प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में) (4)

(5)

(6) 85.19

कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग, देवास

रामगढ़ बांध योजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण .

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

2627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम पूर्वमें प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में) (2) (3)

(1)

36.22 देवास हाटपीपल्या चाकरपुर

संशोधन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन काकारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

वर्तमान में प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में)

(5)

(6)

(4)

45.39

कार्यपालन यंत्री , परियोजना जल संसाधन संभाग , देवास

रामगढ़ बांध योजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण .

नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 13-अ-82-2012-13

भूमिका वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

पूर्वमें प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में) (2) (3)

(1)

35.97 देवास हाटपीपल्या टप्पा सुकल्या

संशोधन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

वर्तमान में प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में)

(6) (4)

(5)

35.14

कार्यपालन यंत्री , परियोजना जल संसाधन संभाग , देवास

रामगढ़ बांध योजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2628

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 31 जुलाई 2014

क्र. 218 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील-सेमरिया

(ग ) नगर/ग्राम- भेलौड़ी-425

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

65

0.150 योग .. 0.150

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बीरखाम बघरा मार्ग के कि.मी. 3/10 में टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी सेमरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 12 अगस्त 2014

प्र. क्र. 5 - अ- 82-13-14- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 एवं भू- अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21 के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

जिला तहसील ग्राम सर्वे नं. एवं

लगभग

प्राधिकृत अधिकारी

क्षेत्रफल ( हे.में. )

(5) (1) (2) (3)

(4)

विदिशा विदिशा नारोट भैरोंखेड़ी

106/1 251

0.021 0.031

कार्यपालन यंत्री पी.ब्ल्यू.डी.

ब्रिज कंस्ट्रक्शन भोपाल संभाग भोपाल.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अहमदपुर, ठर्र, भैरोखेड़ी, मार्ग के कि.मी. 17/2 पर बंडल नदी पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण बाबत्.

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 12 अगस्त 2014

प्र. क्र. 134- अ- 82-वर्ष 2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर 2629

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- देवरी

अनुसूची (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.550 हेक्टेयर .

खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

भूमिका प्रकार (3) (1)

(2)

0.820

2

निजी भूमि

0.050

3

निजी भूमि 4/1

0.320

निजी भूमि 4/2

0.320

निजी भूमि 5

0.490

निजी भूमि

0.520

6

निजी भूमि 7

0.470

निजी भूमि

0.220

8/1

निजी भूमि

0.220

8/2

निजी भूमि

0.150

9

निजी भूमि

0.150

10

निजी भूमि

0.450

123

निजी भूमि 127/1

0.350

निजी भूमि

0.350

127/2

निजी भूमि

0.340

127/3

निजी भूमि 119

0.020

निजी भूमि

0.050

124

निजी भूमि

0.070

125

निजी भूमि 126

0.050

निजी भूमि

0.010

135

निजी भूमि

0.040

137

निजी भूमि 162

0.050

निजी भूमि 164

0.060

निजी भूमि 165

0.030

निजी भूमि 209

0.050

निजी भूमि 211

0.240

निजी भूमि 213

0.080

निजी भूमि 217/1

0.100

निजी भूमि 219

0.090

निजी भूमि 223

0.010

निजी भूमि

0.050

224

निजी भूमि

0.030

225

निजी भूमि 226/1

0.030

निजी भूमि 226/2

0.030

निजी भूमि

0.010

227

निजी भूमि 228

0.030

निजी भूमि

0.020

285

निजी भूमि

0.010

286/1

निजी भूमि 286/2

0.110

निजी भूमि 287

0.030

निजी भूमि

0.010

288

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.090

290

निजी भूमि

0.100

291

निजी भूमि

0.010

296/2

निजी भूमि 297

0.100

निजी भूमि

0.010

344

निजी भूमि

0.030

345

निजी भूमि

0.070

346

निजी भूमि

0.160

348

निजी भूमि

0.020

349

निजी भूमि

0.010

351

निजी भूमि

0.090

352/1

निजी भूमि 352/2

0.090

निजी भूमि

0.010

353

निजी भूमि 374/1

0.010

निजी भूमि

0.030

382

निजी भूमि

0.100

383

निजी भूमि

0.100

387

निजी भूमि

0.130

416

निजी भूमि

0.070

417

निजी भूमि 421

0.050

निजी भूमि 422/1

0.040

निजी भूमि

0.090

423

निजी भूमि

0.100

427

निजी भूमि

0.040

444

निजी भूमि

0.080

446

निजी भूमि

0.010

447

निजी भूमि

0.060

449

निजी भूमि

0.020

450

निजी भूमि

0.040

1891/1

निजी भूमि

0.040

1891/2

निजी भूमि

0.040

1892

निजी भूमि

0.020

1893

निजी भूमि

0.010

1980/2

निजी भूमि

0.010

1981

निजी भूमि

0.110

1983/1

निजी भूमि

0.010

1982

निजी भूमि

0.020

1984/1

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 8.550

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.

2630

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

प्र. क्र. 135 - अ-82- वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम-कुलुवा

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.190 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमिका प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(3) (1)

(2)

0.160

1

निजी भूमि 6

0.010

निजी भूमि

0.020

7

निजी भूमि

0.010

8

निजी भूमि 9

0.100

निजी भूमि 10

0.020

निजी भूमि 11

0.120

निजी भूमि 12

0.010

निजी भूमि 13

0.020

निजी भूमि

0.060

38

निजी भूमि

0.010

39

निजी भूमि 40

0.060

निजी भूमि 52

0.080

निजी भूमि

0.010

54

निजी भूमि

0.140

73

निजी भूमि

0.010

74

निजी भूमि

0.030

90

निजी भूमि

0.030

91

निजी भूमि

0.070.

92

निजी भूमि 93/2

0.030

निजी भूमि 94

0.010

निजी भूमि 121

0.010

निजी भूमि 123

0.110

निजी भूमि

0.010

124

निजी भूमि

0.060

131

निजी भूमि

0.080

159

निजी भूमि 158

0.010

निजी भूमि

0.090

165/3 क

निजी भूमि 165/4 क

0.150

निजी भूमि (1)

(2)

(3) 165/5 क

0.070

निजी भूमि 166

0.250

निजी भूमि 180

.0.180

निजी भूमि 181

0.050

निजी भूमि 182

0.040

निजी भूमि 183

0.090

निजी भूमि

0.530

274

निजी भूमि 276/1

0.490

निजी भूमि 276/2

0.230

निजी भूमि

0.040

278/2

निजी भूमि

1.920

277

निजी भूमि 278/1

1.050

निजी भूमि 282

0.650

निजी भूमि 283

0.970

निजी भूमि

0.030

290

निजी भूमि

0.050

291

निजी भूमि

0.040

292

निजी भूमि

0.120

494

निजी भूमि 529

0.070

निजी भूमि

0.020

534

निजी भूमि 532

0.080

निजी भूमि 536/1

0.010

निजी भूमि 536/2/1

0.010

निजी भूमि 536/2/2

0.010

निजी भूमि 543

0.040

निजी भूमि

0.020

544

निजी भूमि

0.020

545

निजी भूमि 548/1

0.010

निजी भूमि 549/1

0.010

निजी भूमि 550

0.010

निजी भूमि

0.010

558/2

निजी भूमि

0.010

557/4

निजी भूमि 563/1

0.110

निजी भूमि

0.070

563/4

निजी भूमि 564

0.110

निजी भूमि 575

0.010

निजी भूमि

0.080

597

निजी भूमि 598

0.120

निजी भूमि

0.050

603

निजी भूमि 604

0.010

निजी भूमि

0.050

606

निजी भूमि

0.010

607

निजी भूमि 611/1

0.040

निजी भूमि 611/2

0.050

निजी भूमि 2631

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

(3)

0.010

612

निजी भूमि

0.020

613

निजी भूमि

0.010

678

निजी भूमि 683

0.110

निजी भूमि

0.010

682

निजी भूमि

0.010

715

निजी भूमि

0.040

716

निजी भूमि 718

0.050

निजी भूमि

0.010

722

निजी भूमि

0.010

720

निजी भूमि 721

0.250

निजी भूमि

0.010

724

निजी भूमि

0.010

723

निजी भूमि 734

0.010

निजी भूमि 733

0.160

निजी भूमि 731

0.100

निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 10.190

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 136- अ- 82- वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील -देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम- बखतरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.830 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.010

3

निजी भूमि

0.050

4

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.020

5/1

निजी भूमि

0.010

7

निजी भूमि

0.080

8

निजी भूमि

0.010

9

निजी भूमि 10

0.010

निजी भूमि

0.090

16

निजी भूमि 17

0.060

निजी भूमि

0.010

40

निजी भूमि 41

0.010

निजी भूमि 42

0.010

निजी भूमि

0.030

43

निजी भूमि

0.010

47

निजी भूमि

0.010

48

निजी भूमि 58/1

0.040

निजी भूमि

0.080

58/2

निजी भूमि

0.120

131

निजी भूमि

0.010

129

निजी भूमि

0.020

155/1 क

निजी भूमि

0.020

155/1 ख

निजी भूमि

0.010

154/1

निजी भूमि 154/2

0.010

निजी भूमि 158/2

0.040

निजी भूमि 158/3

0.010

निजी भूमि

0.010

159/1

निजी भूमि

0.220

159/2

निजी भूमि

0.050

159/4

निजी भूमि

0.170

201

निजी भूमि 202/1

0.040

निजी भूमि

0.040

202/2

निजी भूमि

0.050

202/3

निजी भूमि

0.010

202/4

निजी भूमि

0.020

410/1

निजी भूमि 410/2

0.020

निजी भूमि

0.020

415

निजी भूमि 297

0.050

निजी भूमि

0.010

780

निजी भूमि

0.050

815/1

निजी भूमि

0.050

815/2

निजी भूमि

0.020

814/1

निजी भूमि 814/2

0.020

निजी भूमि 813

0.160

निजी भूमि

0.080

856

निजी भूमि

0.020

812

निजी भूमि 782

0.010

निजी भूमि 2632

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

(2)

(3) (1)

781

0.010

निजी भूमि

0.050

797

निजी भूमि

0.020

796

निजी भूमि 795

0.110

निजी भूमि

0.010

794

निजी भूमि

0.020

787/2

निजी भूमि

0.030

787/3

निजी भूमि

0.070

789

निजी भूमि

0.030

788

निजी भूमि

0.010

767

निजी भूमि

0.010

766/1

निजी भूमि

0.010

766/2

निजी भूमि 766/3

0.010

निजी भूमि 765

0.010

निजी भूमि 748

0.110

निजी भूमि

0.070

885

निजी भूमि 884

0.010

निजी भूमि

0.010

883

निजी भूमि

0.020

882

निजी भूमि 966

0.080

निजी भूमि

0.040

965

निजी भूमि

0.040

967

निजी भूमि

0.010

968

निजी भूमि

0.030

992

निजी भूमि

0.080

991

निजी भूमि

0.060

1002/1

निजी भूमि 1002/2

0.060

निजी भूमि 1003/1

0.010

निजी भूमि 1003/2

0.010

निजी भूमि 1005

0.010

निजी भूमि 1006/1

0.020

निजी भूमि 1006/2

0.020

निजी भूमि 1009

0.010

निजी भूमि

0.060

1011

निजी भूमि

0.040

1012

निजी भूमि 1027

0.010

निजी भूमि

0.010

1028

निजी भूमि 1029

0.010

निजी भूमि

0.010

1030

निजी भूमि

0.050

1031/1

निजी भूमि

0.050

1031/2

निजी भूमि

0.010

1032

निजी भूमि

0.130

1037/3

निजी भूमि 1038

0.090

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

0.050

1039

निजी भूमि 1044

0.010

निजी भूमि

0.060

1041/1

निजी भूमि 1041/2

0.060

निजी भूमि 1077

0.070

निजी भूमि

0.010

1076/1

निजी भूमि 1076/2

0.010

निजी भूमि 1075/1

0.010

निजी भूमि

0.010

1075/2

निजी भूमि

0.060

1126

निजी भूमि 1071

0.010

निजी भूमि

3.830

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 137- अ-82-वर्ष 2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - पन्ना

(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम- घटारी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.470 हेक्टर .

खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(2)

(1)

भूमि का प्रकार (3)

0.120

168

निजी भूमि

0.080

173

निजी भूमि

0.100

174/1

निजी भूमि

0.010

174/2

निजी भूमि 176

0.010

निजी भूमि 178

0.070

निजी भूमि भाग 1 ]

2633

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

(2)

(1)

(3) 179

0.010

निजी भूमि 181

0.010

निजी भूमि

0.060

182

निजी भूमि

0.470

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 138- अ- 82-वर्ष 2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर

(ग) ग्राम- रनवाहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-164.530 हेक्टर.

खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

भूमि का प्रकार

(2)

(3) (1)

0.090

2/1

निजी भूमि

0.030

2/2

निजी भूमि 2/3

0.920

निजी भूमि

0.100

241

निजी भूमि

0.090

310

निजी भूमि

0.050

414

निजी भूमि

0.140

432

निजी भूमि

0.640

469

निजी भूमि 470

0.070

निजी भूमि

0.150

471

निजी भूमि

0.630

472

निजी भूमि

0.620

473/1

निजी भूमि

0.620

473/2

निजी भूमि 474

0.540

निजी भूमि 475/1

0.120

निजी भूमि (1)

(2)

(3)

0.130

475/2

निजी भूमि

0.050

476/1

निजी भूमि 476/2

0.040

निजी भूमि

0.240

477/1

निजी भूमि 477/2

0.250

निजी भूमि

0.250

478

निजी भूमि 479

0.090

निजी भूमि 480/3

0.130

निजी भूमि 480/1

0.240

निजी भूमि

0.120

480/2

निजी भूमि

0.130

481

निजी भूमि 482

0.110

निजी भूमि

0.040

483

निजी भूमि 484/1

0.300

निजी भूमि 484/2

0.330

निजी भूमि 484/4

0.080

निजी भूमि

0.250

484/3

निजी भूमि 484/5

0.020

निजी भूमि 485

0.200

निजी भूमि 486

0.320

निजी भूमि 487

0.240

निजी भूमि 488

0.270

निजी भूमि 489

0.270

निजी भूमि 490/1

0.230

निजी भूमि

0.060

490/2

निजी भूमि

0.440

494

निजी भूमि 495

0.390

निजी भूमि

0.170

496

निजी भूमि 497

0.160

निजी भूमि 498

0.150

निजी भूमि 499

0.150

निजी भूमि

0.520

500/1

निजी भूमि

0.520

500/2

निजी भूमि

0.060

502/2

निजी भूमि 502/1

0.140

निजी भूमि

0.140

502/3

निजी भूमि

0.030

503

निजी भूमि

1.000

504

निजी भूमि 501

1.000

निजी भूमि

0.060

505/1

निजी भूमि 505/2

0.030

निजी भूमि 505/3

0.030

निजी भूमि 506

0.250

निजी भूमि

0.610

507

निजी भूमि 2634

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

(3) (1)

(2)

0.020

508

निजी भूमि 509

0.030

निजी भूमि 510

0.030

निजी भूमि 511

0.050

निजी भूमि 512

0.040

निजी भूमि 513

0.050

निजी भूमि 515/1

0.100

निजी भूमि

0.090

515/2

निजी भूमि 516

0.100

निजी भूमि

0.100

517

निजी भूमि 518/1

0.110

निजी भूमि

0.120

518/2

निजी भूमि 519

0.230

निजी भूमि 520

0.510

निजी भूमि 521

0.410

निजी भूमि 522

0.960

निजी भूमि 523

0.130

निजी भूमि 524/1

0.030

निजी भूमि 524/2

0.050

निजी भूमि 524/3

0.190

निजी भूमि

0.060

525

निजी भूमि

0.120

526

निजी भूमि

0.100

527

निजी भूमि

0.180

528

निजी भूमि 529

0.110

निजी भूमि 530

0.110

निजी भूमि 531

0.340

निजी भूमि

0.100

532

निजी भूमि 533

0.070

निजी भूमि

0.050

534

निजी भूमि

0.060

535

निजी भूमि

0.090

536

निजी भूमि 537

0.090

निजी भूमि

0,200

538

निजी भूमि 539

0.090

निजी भूमि 540

0.030

निजी भूमि

0.080

541

निजी भूमि 542

0.080

निजी भूमि

0.090

543

निजी भूमि 544

0.050

निजी भूमि

0.060

545

निजी भूमि

0.060

546

निजी भूमि 547

0.110

निजी भूमि 548

0.210

निजी भूमि 549/1

0.040

निजी भूमि

[भाग 1

(2)

(3) (1)

0.040

549/2

निजी भूमि 550

0.090

निजी भूमि 551

0.090

निजी भूमि 552

0.130

'निजी भूमि

0.090

553

निजी भूमि

0.080

554

निजी भूमि 555

0.060

निजी भूमि 556

0.090

निजी भूमि

0.090

557

निजी भूमि 558

0.090

निजी भूमि 559

0.040

निजी भूमि 560

0.040

निजी भूमि

0.040

561

निजी भूमि 562

0.040

निजी भूमि

0.030

563

निजी भूमि

0.070

564

निजी भूमि 565

0.110

निजी भूमि

0.130

566

निजी भूमि 567

0.050

निजी भूमि

0.060

568

निजी भूमि

0.080

569/1

निजी भूमि

0.140

569/2

निजी भूमि 570

0.170

निजी भूमि

0.200

571

निजी भूमि 572

0.090

निजी भूमि 573

0.120

निजी भूमि

0.020

574

निजी भूमि 575

0.050

निजी भूमि

0.030

576

निजी भूमि

0.060

577

निजी भूमि

0.030

578

निजी भूमि

0.130

579

निजी भूमि 580

0.110

निजी भूमि

0.060

581

निजी भूमि 582

0.060

निजी भूमि 583

0.110

निजी भूमि 584

0.070

निजी भूमि 585

0.120

निजी भूमि

0.140

586

निजी भूमि 587

0.110

निजी भूमि

0.110

588

निजी भूमि

0.050

760

निजी भूमि

0.050

769

निजी भूमि

0.030

808

निजी भूमि

0.070

809

निजी भूमि भाग 1 ]

2635

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

(2)

(3) (1)

0.020

814

निजी भूमि

0.100

815

निजी भूमि 817

0.040

निजी भूमि

0.130

818

निजी भूमि

0.100

819

निजी भूमि

0.060

820

निजी भूमि 821

0.130

निजी भूमि 822

0.080

निजी भूमि 823

0.130

निजी भूमि 824

0.080

निजी भूमि

0.050

825

निजी भूमि

0.070

826

निजी भूमि

0.090

827

निजी भूमि

0.060

828

निजी भूमि

0.070

829

निजी भूमि 830

0.080

निजी भूमि 831

0.060

निजी भूमि

0.030

832/1

निजी भूमि 832/2

0.030

निजी भूमि

0.070

833

निजी भूमि 834

0.050

निजी भूमि

0.070

835

निजी भूमि

0.050

836.

निजी भूमि

0.060

837

निजी भूमि

0.040

838

निजी भूमि 839

0.050

निजी भूमि

0.060

840

निजी भूमि

0.090

841

निजी भूमि

0.050

842/1

निजी भूमि 842/2

0.060

निजी भूमि

0.060

843

निजी भूमि

0.030

844

निजी भूमि

0.050

845

निजी भूमि

0.030

846/1

निजी भूमि

0.020

846/2

निजी भूमि

0.040

849/2

निजी भूमि

0.080

364/1

निजी भूमि

0.220

364/2

निजी भूमि

0.040

866

निजी भूमि 867

0.190

निजी भूमि

0.080

870/3

निजी भूमि

0.030

871

निजी भूमि 875

0.040

निजी भूमि

0.050

876

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

877

0.040

निजी भूमि 878/1

0.140

निजी भूमि 878/2

0.290

निजी भूमि 878/3

0.270

निजी भूमि

0.020

879/1

निजी भूमि

0.010

879/2

निजी भूमि 880

0.030

निजी भूमि

0.400

881

निजी भूमि

0.040

882

निजी भूमि 883/1

0.290

निजी भूमि 883/2

0.070

निजी भूमि

0.070

883/3

निजी भूमि

0.010

884/1

निजी भूमि

0.010

884/2

निजी भूमि 886

0.140

निजी भूमि

0.470

887

निजी भूमि 889

0.300

निजी भूमि

0.430

892

निजी भूमि

0.430

894

निजी भूमि 896

0.280

निजी भूमि

0.090

898

निजी भूमि

0.440

899

निजी भूमि

0.050

900

निजी भूमि 901

0.280

निजी भूमि

0.040

902

निजी भूमि

0.020

903

निजी भूमि

0.240

904

निजी भूमि

0.050

905

निजी भूमि

0.170

906

निजी भूमि

0.010

907

निजी भूमि 908

0.130

निजी भूमि

0.030

909

निजी भूमि 910

0.410

निजी भूमि

0.020

911

निजी भूमि

0.020

912/1

निजी भूमि 912/2

0.030

निजी भूमि

0.210

913/1

निजी भूमि 913/2

0.200

निजी भूमि

0.020

914

निजी भूमि 915

0.030

निजी भूमि 916

0.300

निजी भूमि

0.020

917

निजी भूमि 918

0.040

निजी भूमि 919

0.610

निजी भूमि 2636

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

(2)

(3) (1)

0.010

920/1

निजी भूमि 920/2

0.030

निजी भूमि 922

0.040

निजी भूमि

0.270

923/1

निजी भूमि 923/2

0.270

निजी भूमि 924/1

0.070

निजी भूमि 924/2

0.020

निजी भूमि

0.060

925

निजी भूमि

0.070

926/1

निजी भूमि 926/2

0.060

निजी भूमि

0.280

927

निजी भूमि 928

0.020

निजी भूमि

0.030

929

निजी भूमि

0.020

930

निजी भूमि

0.020

931/1

निजी भूमि

0.010

931/2

निजी भूमि

0.100

932

निजी भूमि

0.050

933

निजी भूमि 934

0.030

निजी भूमि

0.030

935

निजी भूमि 936

0.010

निजी भूमि

0.040

937/1

निजी भूमि

0.040

937/2

निजी भूमि 938

0.090

निजी भूमि

0.020

939

निजी भूमि

0.090

940

निजी भूमि

0.060

941

निजी भूमि

0.050

942

निजी भूमि

0.060

943

निजी भूमि

0.050

944

निजी भूमि

0.070

945

निजी भूमि

0.050

946

निजी भूमि

0.110

947

निजी भूमि 950

0.110

निजी भूमि

0.050

951/1

निजी भूमि

0.040

951/2

निजी भूमि

0.030

952/1

निजी भूमि 952/2

0.040

निजी भूमि

0.220

953

निजी भूमि

0.080

954

निजी भूमि

0.080

955

निजी भूमि 956

0.040

निजी भूमि

0.210

957/1

निजी भूमि

0.200

957/2

निजी भूमि (1)

(2)

(3)

0.020

958/1

निजी भूमि

0.020

958/2

निजी भूमि 959

0.020

निजी भूमि

0.300

960

निजी भूमि

0.430

961

निजी भूमि

0.030

962

निजी भूमि

0.030

963

निजी भूमि 964

0.460

निजी भूमि

0.050

965

निजी भूमि

0.380

966

निजी भूमि 967

0.030

निजी भूमि

0.020

968

निजी भूमि

0.220

969

निजी भूमि 970

0.040

निजी भूमि

0.050

971

निजी भूमि 972

0.040

निजी भूमि

0.130

973/1

निजी भूमि

0.140

973/2

निजी भूमि

0.020

974/1

निजी भूमि

0.010

974/2

निजी भूमि

0.280

975

निजी भूमि

0.030

976

निजी भूमि

0.420

977

निजी भूमि

0.030

978

निजी भूमि 979

0.340

निजी भूमि

0.030

980

निजी भूमि 981

0.330

निजी भूमि

0.020

982

निजी भूमि 983

0.020

निजी भूमि

0.120

984

निजी भूमि

0.110

985

निजी भूमि

0.020

986

निजी भूमि

0.020

987

निजी भूमि

0.110

988/1

निजी भूमि 988/2

0.040

निजी भूमि

0.060

988/3

निजी भूमि 989

0.020

निजी भूमि

0.020

990

निजी भूमि 991

0.240

निजी भूमि

0.050

992

निजी भूमि 993

0.030

निजी भूमि

0.210

994

निजी भूमि

0.040

995

निजी भूमि

0.040

996

निजी भूमि भाग 1 ]

2637

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

(2)

(3) (1)

0.360

997

निजी भूमि

0.300

998

निजी भूमि

0.020

999

निजी भूमि

0.050

1000

निजी भूमि

0.220

1001

निजी भूमि

0.020

1002

निजी भूमि 1003/1

0.040

निजी भूमि

0.240

1003/2

निजी भूमि

0.070

1004

निजी भूमि 1005

0.020

निजी भूमि

0.020

1006

निजी भूमि 1007

0.140

निजी भूमि

0.020

1008

निजी भूमि

0.020

1009

निजी भूमि 1010

0.250

निजी भूमि

0.020

1011

निजी भूमि

0.020

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निजी भूमि

0.020

1013

निजी भूमि

0.490

1014

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निजी भूमि

0.030

1016

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निजी भूमि

0.220

1018/1

निजी भूमि

0.220

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निजी भूमि 1020

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निजी भूमि

0.170

1021

निजी भूमि 1022

0.090.

निजी भूमि

0.080

1024/1

निजी भूमि 1024/2

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निजी भूमि 1025

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निजी भूमि

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निजी भूमि 1028

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निजी भूमि 1030

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निजी भूमि

(2)

(3) (1)

1037

0.290

निजी भूमि 1038

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निजी भूमि 1039

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निजी भूमि

0.040

1040

निजी भूमि

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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1047

निजी भूमि

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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1049/2

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0.010

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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0.060

निजी भूमि

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निजी भूमि

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1063

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निजी भूमि 1066

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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निजी भूमि 1067/2ड

0.190

निजी भूमि 1068

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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1070/1

निजी भूमि

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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1072/1

निजी भूमि 1072/2

0.130

निजी भूमि 1072/3/1

0.080

निजी भूमि 2638

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

(1)

(2)

(3) 1072/3/2

0.070

निजी भूमि 1072/4

0.140

निजी भूमि 1073

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निजी भूमि 1074

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निजी भूमि 1075

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निजी भूमि

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निजी भूमि

0.020

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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1079

निजी भूमि 1080

0.150

निजी भूमि 1081

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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1085

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निजी भूमि 1087

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निजी भूमि

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1088

निजी भूमि 1089/1

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निजी भूमि

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1089/2

निजी भूमि

0.330

1090/1

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0.320

निजी भूमि

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निजी भूमि 1091/2

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निजी भूमि

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1092/1

निजी भूमि 1092/2

0.110

निजी भूमि

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1093

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0.180

निजी भूमि

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1094/2

निजी भूमि 1095

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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1098/2

निजी भूमि 1098/3

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निजी भूमि

0.100

1098/4

निजी भूमि

0.060

1099

निजी भूमि

0.540

1100

निजी भूमि 1101

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निजी भूमि 1102

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निजी भूमि

0.680

1103

निजी भूमि

0.030

1105

निजी भूमि

(3) (1)

(2)

1106

0.680

निजी भूमि 1107

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निजी भूमि 1108

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निजी भूमि 1109

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निजी भूमि

0.500

1110

निजी भूमि

0.140

निजी भूमि 1111/2

0.260

निजी भूमि

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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1114

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निजी भूमि

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1121

निजी भूमि 1122

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निजी भूमि 1123

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निजी भूमि 1124

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निजी भूमि 1125

0.150.

निजी भूमि

0.220

1126

निजी भूमि 1127

0.110

निजी भूमि

0.270

1129

निजी भूमि 1131

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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1133/1

निजी भूमि

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1133/2

निजी भूमि

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1134

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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1137

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निजी भूमि

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1156

निजी भूमि

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1157

निजी भूमि 1161/1

0.020

निजी भूमि

0.020

1161/2

निजी भूमि

0.190

1162/1

निजी भूमि

0.320

1163

निजी भूमि 1164

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निजी भूमि

0.050

1165

निजी भूमि

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1177

निजी भूमि

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निजी भूमि

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1179

निजी भूमि 1180

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निजी भूमि

0.210

1181

निजी भूमि

0.230

1182

निजी भूमि

0.250

1183

निजी भूमि 2639

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

0.420

1185

निजी भूमि 1186/1

0.360

निजी भूमि 1186/2

0.190

निजी भूमि

0.090

1187

निजी भूमि

0.080

1188

निजी भूमि

0.120

1189

निजी भूमि 1190

0.310

निजी भूमि 1191

0.190

निजी भूमि

0.170

1192

निजी भूमि

0.350

1193

निजी भूमि 1194

0.140

निजी भूमि 1195

0.150

निजी भूमि

0.050

1196

निजी भूमि 1197

0.060

निजी भूमि

0.170

1198

निजी भूमि

0.090

1199

निजी भूमि 1200

0.110

निजी भूमि 1201

0.120

निजी भूमि

0.090

1202

निजी भूमि 1203

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निजी भूमि

0.210

1204

निजी भूमि

0.060

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निजी भूमि

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1206

निजी भूमि

0.090

1207

निजी भूमि

0.080

1208

निजी भूमि

0.060

1209

निजी भूमि

0.140

1210

निजी भूमि

0.110

1211

निजी भूमि 1212

0.150

निजी भूमि

0.090

1213

निजी भूमि

0.070

1216

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1217

निजी भूमि

0.110

1218/1

निजी भूमि 1218/2

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निजी भूमि 1220

0.080

निजी भूमि

0.090

1412

निजी भूमि

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1413

निजी भूमि

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1414

निजी भूमि

0.260

1415

निजी भूमि

0.020

1416/1

निजी भूमि

0.120

1416/2

निजी भूमि 1417

0.050

निजी भूमि 1419/1

0.120

निजी भूमि

(2)

(1)

(3)

0.060

1419/2

निजी भूमि 1420

0.090

निजी भूमि

0.080

1421

निजी, भूमि

0.010

1422

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0.010

निजी भूमि

0.010

1423/2

निजी भूमि 1424/1

0.050

निजी भूमि

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1424/2

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0.100

निजी भूमि

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निजी भूमि

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निजी भूमि 1426

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निजी भूमि

0.080

1427/1

निजी भूमि

0.080

1427/2

निजी भूमि

0.170

1428

निजी भूमि

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1429

निजी भूमि

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1430

निजी भूमि

0.170

1431/1

निजी भूमि

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निजी भूमि

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निजी भूमि

0.040

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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निजी भूमि

0.090

1433/1

निजी भूमि

0.080

1433/2

निजी भूमि

0.290

1434

निजी भूमि 1435

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निजी भूमि

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निजी भूमि

0.150

1437

निजी भूमि 1438

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निजी भूमि

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1439

निजी भूमि 1440

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निजी भूमि 1441

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निजी भूमि

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14420

निजी भूमि 1443

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निजी भूमि

0.210

1444

निजी भूमि

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1446

निजी भूमि 1447

0.230

निजी भूमि

0.140

1448

निजी भूमि 1449/1

0.170

निजी भूमि

0.060

1449/2

निजी भूमि

0.110

1450

निजी भूमि 1451

0.090

निजी भूमि 1452

0.190

निजी भूमि

0.100

1453

निजी भूमि 2640

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

(3)

(2)

(1)

0.100

1454

निजी भूमि 1455

0.110

निजी भूमि 1456

0.040

निजी भूमि 1457

0.030

निजी भूमि 1458/1

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निजी भूमि 1458/2

0.050

निजी भूमि

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निजी भूमि

0.050

1459

निजी भूमि

0.900

1460

निजी भूमि 1461

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निजी भूमि 1462

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निजी भूमि

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निजी भूमि

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निजी भूमि

0.100

1472

निजी भूमि 1473

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निजी भूमि 1474

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निजी भूमि

1.570

1475

निजी भूमि

0.230

1476

निजी भूमि 1477/1

0.110

निजी भूमि 1477/2

0.120

निजी भूमि 1478

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निजी भूमि

0.620

1479

निजी भूमि

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1480

निजी भूमि

0.870

1481/2

निजी भूमि

0.240

1482

निजी भूमि

0.080

1483/1

निजी भूमि

0.080

1483/2

निजी भूमि 1484/1

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निजी भूमि 1484/2

0.110

निजी भूमि

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1485/1/1

निजी भूमि 1485/1/2

0.050

निजी भूमि

0.010

1485/1/3

निजी भूमि

0.320

1485/2

निजी भूमि 1486

0.100

निजी भूमि 1487

0.160

निजी भूमि 1489/1

0.160

निजी भूमि

0.030

1489/2/1

निजी भूमि

0.130

1489/2/2

निजी भूमि 1491

0.330

निजी भूमि

(2)

(1)

(3)

0.120

1492

निजी भूमि

0.180

1493

निजी भूमि 1494

0.170

निजी भूमि

0.160

1495

निजी भूमि

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1496/1

निजी भूमि 1496/2

0.130

निजी भूमि

0.170

1497

निजी भूमि 1498/1

0.150

निजी भूमि

0.620

1498/2

निजी भूमि

0.280

1499/1

निजी भूमि

0.280

1499/2

निजी भूमि 1500

0.220

निजी भूमि 1501

0.380

निजी भूमि 1502

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निजी भूमि

0.200

1503/1

निजी भूमि

0.200

1503/2

निजी भूमि

0.280

1504/1

निजी भूमि 1504/2

0.270

निजी भूमि 1505

0.590

निजी भूमि

0.080

1506

निजी भूमि

0.360

1507

निजी भूमि

0.500

1508/1

निजी भूमि 1508/2

0.130

निजी भूमि

1.740

1513

निजी भूमि 1514

0.050

निजी भूमि

0.540

1515

निजी भूमि

0.180

1516/1/1

निजी भूमि

0.180

1516/1/2

निजी भूमि 1516/2

0.360

निजी भूमि 1517

0.440

निजी भूमि

0.580

1518

निजी भूमि 1519

0.480

निजी भूमि 1520/1

0.100

निजी भूमि 1520/2

0.110

निजी भूमि

0.110

1521

निजी भूमि 1522/1

0.100

निजी भूमि

0.100

1522/2

निजी भूमि

0.100

1523

निजी भूमि 1524

0.060

निजी भूमि

0.150

85/2

निजी भूमि 87/2

0.480

निजी भूमि

0.790

88/1

निजी भूमि 88/2

0.780

निजी भूमि

0.120

89/1

निजी भूमि भाग 1 ]

2641

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

(2)

(3) (1)

0.120

89/2

निजी भूमि

0.120

89/3

निजी भूमि

0.120

89/4

निजी भूमि

0.340

90/1

निजी भूमि

0.800

90/2

निजी भूमि

0.500

90/3

निजी भूमि

0.080

91

निजी भूमि

0.500

93/1

निजी भूमि 93/2

0.500

निजी भूमि

0.800

93/3

निजी भूमि

0.390

93/4

निजी भूमि

0.500

93/5

निजी भूमि

0.800

93/6

निजी भूमि 93/7

0.250

निजी भूमि 93/8

0.430

निजी भूमि 94/1

1.220

निजी भूमि 94/2

0.550

निजी भूमि

0.090

95

निजी भूमि 96/1

0.250

निजी भूमि 96/2

0.070

निजी भूमि

0.500

97/1

निजी भूमि 97/2

0.500

निजी भूमि

0.800

97/3

निजी भूमि

0.500

97/4

निजी भूमि

0.800

97/5

निजी भूमि

0.040

97/6

निजी भूमि

0.370

99/1

निजी भूमि

0.500

99/2

निजी भूमि

0.030

99/3

निजी भूमि

1.380

101

निजी भूमि

0.800

102/2

निजी भूमि 102/3 क

0.600

निजी भूमि 102/3ख

0.610

निजी भूमि

0.600

102/4

निजी भूमि

0.070

211/1

निजी भूमि 212

0.180

निजी भूमि

0.110

213/1

निजी भूमि 213/2

0.110

निजी भूमि 214

0.130

निजी भूमि 215

0.120

निजी भूमि

0.380

216

निजी भूमि 217

0.350

निजी भूमि

0.030

252

निजी भूमि 253

0.090

निजी भूमि (1)

(2)

(3) 254

0.110

निजी भूमि 255

0.060

निजी भूमि

0.060

256

निजी भूमि

0.040

257

निजी भूमि

0.050

258-

निजी भूमि

0.010

259

निजी भूमि

0.030

267

निजी भूमि 268

0.050

निजी भूमि 269

0.140

निजी भूमि 270

0.050

निजी भूमि

0.060

271

निजी भूमि 272

0.040

निजी भूमि 273

0.030

निजी भूमि 274

0.030

निजी भूमि 275

0.040

निजी भूमि

0.050

276

निजी भूमि

0.050

277

निजी भूमि

0.030

278

निजी भूमि

0.010

279

निजी भूमि

0.020

280

निजी भूमि

0.080

292

निजी भूमि 293

0.030

निजी भूमि

0.040

294

निजी भूमि

0.030

295

निजी भूमि 300

0.070

निजी भूमि

0.080

301

निजी भूमि 302

0.070

निजी भूमि 307

0.030

निजी भूमि

0.050

308

निजी भूमि

0.040

309

निजी भूमि

0.010

311

निजी भूमि

0.070

312

निजी भूमि

0.040

313

निजी भूमि 314

0.030

निजी भूमि 315

0.090

निजी भूमि

0.230

316

निजी भूमि

0.080

317

निजी भूमि

0.080

318

निजी भूमि

0.080

319

निजी भूमि

0.050

320

निजी भूमि 321

0.050

निजी भूमि

0.100

322

निजी भूमि 323

0.010

निजी भूमि

0.030

324

निजी भूमि 325

0.040

निजी भूमि 2642

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

(1)

(2)

(3)

0.050

326

निजी भूमि 327

0.050

निजी भूमि 328

0.050

निजी भूमि 329

0.050

निजी भूमि 330

0.090

निजी भूमि

0.060

331

निजी भूमि

0.040

332

निजी भूमि 333

0.080

निजी भूमि

0.070

334

निजी भूमि 335

0.040

निजी भूमि

0.050

336

निजी भूमि

0.070

337

निजी भूमि

0.290

338

निजी भूमि

0.050

339

निजी भूमि 340

0.050

निजी भूमि

0.030

341

निजी भूमि

0.270

342

निजी भूमि

0.060

343

निजी भूमि 344

0.030

निजी भूमि

0.070

345

निजी भूमि

0.040

346

निजी भूमि

0.050

347

निजी भूमि 348

0.030

निजी भूमि

0.030

349

निजी भूमि 350

0.030

निजी भूमि

0.060

351

निजी भूमि

0.060

352

निजी भूमि 353

0.030

निजी भूमि

0.030

354

निजी भूमि

0.040

355

निजी भूमि

0.040

356

निजी भूमि 357

0.050

निजी भूमि

0.040

358

निजी भूमि

0.070

359

निजी भूमि

0.070

360

निजी भूमि 361

0.090

निजी भूमि

0.070

362

निजी भूमि

0.050

363

निजी भूमि

0.050

364

निजी भूमि

0.080

365

निजी भूमि 366

0.050

निजी भूमि

0.060

367

निजी भूमि

0.040

368

निजी भूमि 369

0.040

निजी भूमि 370

0.070

निजी भूमि

0.070

371

निजी भूमि 372

0.050

निजी भूमि

0.040

373

निजी भूमि (1)

(2)

(3)

0.030

374

निजी भूमि 375

0.030

निजी भूमि 376

0.030

निजी भूमि

0.050

377

निजी भूमि 378

0.050

निजी भूमि

0.050

379

निजी भूमि

0.060

380

निजी भूमि

0.030

381

निजी भूमि

0.040

382

निजी भूमि 383

0.050

निजी भूमि

0.050

384

निजी भूमि 385

0.130

निजी भूमि

0.080

386

निजी भूमि

0.040

387

निजी भूमि

0.040

388

निजी भूमि

0.090

389

निजी भूमि 390

0.070

निजी भूमि

0.050

391

निजी भूमि 392

0.050

निजी भूमि

0.160

393

निजी भूमि

0.550

394

निजी भूमि

0.050

395

निजी भूमि

0.110

396

निजी भूमि

2.100

397

निजी भूमि 398

0.090

निजी भूमि

0.160

399

निजी भूमि

0.870

400

निजी भूमि 401

0.170

निजी भूमि

0.200

402

निजी भूमि

0.110

403

निजी भूमि 404

0.290

निजी भूमि

0.080

405/1/1

निजी भूमि

0.240

405/1/2

निजी भूमि

0.160

405/2

निजी भूमि 406

0.480

निजी भूमि

0.090

407

निजी भूमि

0.080

408

निजी भूमि

0.110

409

निजी भूमि

0.080

410

निजी भूमि

0.040

411

निजी भूमि

0.040

412

निजी भूमि 413

0.040

निजी भूमि

0.040

415

निजी भूमि 416

0.040

निजी भूमि

0.060

417

निजी भूमि

0.120

418

निजी भूमि

0.080

419

निजी भूमि 420

0.060

निजी भूमि 2643

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

421

0.060

निजी भूमि 422

0.080

निजी भूमि

0.040

423

निजी भूमि

0.080

424/1

निजी भूमि 424/2

0.010

निजी भूमि 425/1

0.050

निजी भूमि 425/2

0.020

निजी भूमि 426

0.090

निजी भूमि

0.060

427

निजी भूमि 428

0.110

निजी भूमि 429

0.480

निजी भूमि 430

0.070

निजी भूमि

0.200

431

निजी भूमि

0.100

433

निजी भूमि

0.260

434

निजी भूमि

0.160

435/1

निजी भूमि 435/2

0.160

निजी भूमि

0.120

436/1

निजी भूमि

0.110

436/2

निजी भूमि 437

0.040

निजी भूमि 438

0.050

निजी भूमि

0.050

439

निजी भूमि 440

0.050

निजी भूमि

1.120

441

निजी भूमि

0.280

442

निजी भूमि

0.040

443

निजी भूमि

0.130

445/1

निजी भूमि

0.330

445/2

निजी भूमि

0.320

445/3

निजी भूमि

0.320

445/4

निजी भूमि

0.220

445/5

निजी भूमि 445/6

0.110

निजी भूमि

0.250

446/1

निजी भूमि

0.250

446/2

निजी भूमि

0.250

446/3

निजी भूमि

0.140

447/1

निजी भूमि 447/2

0.150

निजी भूमि

0.380

448

निजी भूमि

0.930

449

निजी भूमि

0.260

450/1

निजी भूमि

0.260

450/2

निजी भूमि

0.260

450/3

निजी भूमि

0.250

451/1

निजी भूमि

0.330

451/2

निजी भूमि

0.090

452

निजी भूमि

0.050

453

निजी भूमि

0.070

454

निजी भूमि

0.090

455/1

निजी भूमि

(2)

(3) (1)

0.100

455/2

निजी भूमि 455/3

0.250

निजी भूमि

0.080

456

निजी भूमि

0.010

457/1

निजी भूमि

0.090

457/2

निजी भूमि

0.860

458/2

निजी भूमि

0.530

461

निजी भूमि

0.320

462

निजी भूमि

0.160

463

निजी भूमि

0.520

464

निजी भूमि

0.720

465

निजी भूमि

0.300

466/1

निजी भूमि

0.300

466/2

निजी भूमि 466/3

0.310

निजी भूमि

0.610

467

निजी भूमि

0.240

468

निजी भूमि

0.080

514

निजी भूमि

0.020

1052

निजी भूमि

1.250

1054

निजी भूमि

0.020

1162/2

निजी भूमि

0.030

43

निजी भूमि

0.180

44

निजी भूमि 46

0.140

निजी भूमि 47

0.170

निजी भूमि

0.090

40

निजी भूमि

0.020

49

निजी भूमि

0.480

60

निजी भूमि

0.010

61

निजी भूमि 68/2

0.090

निजी भूमि

0.070

78

निजी भूमि

0.110

79

निजी भूमि

0.100

80

निजी भूमि

नहर

1121/1

0.010

निजी भूमि 1221/2

0.010

निजी भूमि 1223/1

0.010

निजी भूमि

0.010

1223/2

निजी भूमि

0.030

1224

निजी भूमि

0.030

1361

निजी भूमि

0.020

1270

निजी भूमि

0.010

1271

निजी भूमि 1358

0.010

निजी भूमि 1273

0.010

निजी भूमि

0.030

1353

निजी भूमि

0.010

1277/1

निजी भूमि

0.010

1277/2

निजी भूमि

0.020

1278

निजी भूमि 1280

0.020

निजी भूमि 2644

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

(1)

(3)

(2)

1342

0.030

निजी भूमि

0.040

1341

निजी भूमि 1340

0.060

निजी भूमि

0.010

1281

निजी भूमि

0.010

1331/1

निजी भूमि

0.010

1331/2

निजी भूमि

0.020

1332

निजी भूमि

0.020

1337

निजी भूमि

0.040

1339

निजी भूमि

0.010

1338

निजी भूमि

0.030

1335

निजी भूमि 1688/1

0.020

निजी भूमि

0.010

1688/2/1

निजी भूमि

0.010

1689/1

निजी भूमि

0.010

1689/2

निजी भूमि

0.010

1691/1

निजी भूमि

0.010

1691/2

निजी भूमि

0.030

1719

निजी भूमि

0.020

1720

निजी भूमि

0.010

1723/1

निजी भूमि

0.020

1723/2

निजी भूमि

0.010

1734/1

निजी भूमि

0.010

1734/2

निजी भूमि 1732

0.010

निजी भूमि 1733

0.010

निजी भूमि

0.010

2023/1

निजी भूमि 2023/2

0.010

निजी भूमि

0.010

2023/3

निजी भूमि

0.010

1910/1

निजी भूमि

0.010

1910/2

निजी भूमि

0.010

1911

निजी भूमि

0.010

1913

निजी भूमि

0.010

1915

निजी भूमि

0.010

1916

निजी भूमि

0.010

1919/1

निजी भूमि

0.010

1919/2

निजी भूमि

0.030

2048

निजी भूमि

0.020

2074

निजी भूमि

0.040

2075

निजी भूमि 2078

0.020

निजी भूमि

0.010

2079

निजी भूमि

0.020

2088

निजी भूमि

0.020

2089

निजी भूमि

0.010

2099

निजी भूमि

0.010

2100

निजी भूमि

0.030

2101

निजी भूमि

0.030

2102

निजी भूमि

0.020

2183/1

निजी भूमि

(3)

(2)

(1)

2183

0.020

निजी भूमि

0.020

2184

निजी भूमि

0.010

2185

निजी भूमि

0.010

2186

निजी भूमि

0.010

2187

निजी भूमि 2188

0.050

निजी भूमि 2215/1

0.010

निजी भूमि

0.010

2215/3

निजी भूमि

0.140

2216

निजी भूमि

0.040

2199

निजी भूमि 2207

0.050

निजी भूमि 2208

0.050

निजी भूमि

0.070

2209

निजी भूमि

0.040

2278

निजी भूमि

0.100

2289

निजी भूमि

0.060

2286

निजी भूमि

0.060

2316

निजी भूमि

0.130

2317

निजी भूमि

0.070

2339

निजी भूमि 2340

0.140

निजी भूमि

0.020

2338

निजी भूमि

0.060

2341

निजी भूमि

0.050

2342

निजी भूमि

0.080

2343

निजी भूमि

0.100

2344

निजी भूमि

0.060

2375

निजी भूमि

0.050

2388/1

निजी भूमि 2388/2

0.050

निजी भूमि

0.090

2417

निजी भूमि

0.080

2419

निजी भूमि

0.010

2435

निजी भूमि

0.160

2436

निजी भूमि

0.010

2473

निजी भूमि

0.070

2474

निजी भूमि

0.010

2477

निजी भूमि

0.130

2478

निजी भूमि

0.150

2480

निजी भूमि

164.530

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

2645

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2014

क्र. 22- अ-82-2010-2011 - भू- अ.अ.-ई-1-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- जबलपुर

( ख ) तहसील- जबलपुर

(

ग) ग्राम- कुगवां, प.ह.नं. 34, नं.ब. 499 , रा.नि.मं. जबलपुर-1 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.26 हेक्टर.

खसरा नम्बर

रकबा

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.03

169/1

0.01

171/1

173

0.02

174/1

0.22

174/2

174/4

175/1

0.06

0.02

176

177/1

0.01

0.01

177/2

183/2

0.01

0.02

178

0.02

179

0.02

180

182/1

0.01

0.01

182/2

183/1

0.01

0.01

184

0.02

209

210/1

0.31

210/2

211/11

0.36

211/3

227/1

0.05

(2)

(1)

0.06

228/1

0.04

229

230/1

0.07

230/2

0.03

231

0.03

0.02

232

233

0.01

234/2

0.17

234/1

0.03

235

0.03

241

242

0.02

0.02

243

0.32

245

246

0.03

0.11

247/1

247/2

0.02

0.03

248

0.03

249

0.04

250

0.03

251

0.02

253

254

0.01

0.04

255

256

0.02

257

0.02

258

0.08

0.02

259

260

0.04

261/1

261/2

0.50

261/3

261/4क

261/4

0.02

262

263/1

0.01

263/2

0.02

264/2

0.01

266

0.01

267

0.04

0.02

268

0.01

270

योग 3.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है-( पाटन शाखा नहर निर्माण हेतु ) .

2646

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परि. इकाई क्र. 1 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है .

(4) भू-अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी 2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 24 ( 1 ) ( क) लागू है.

(5) प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम, 2013 के अधीन किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 14 अगस्त 2014

क्र. 6041 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

(ग ) नगर/ग्राम- लोनिया, प.ह.नं. 102, ब.नं. 335, रा.नि.म. , सिवनी भाग -2.

(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.91 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

0.18

325/1

0.28

325/2

323

0.57

0.19

320

322/3

0.21

0.19

322/2

(2)

(1)

322/1

0.45

327/1

0.41

0.15

339/1

0.24

339/2

0.29

339/3

337

0.01

324

1.13

0.20

341/1

0.18

346

345/5

0.04

0.40

345/6

0.06

345/4

0.24

157/1

0.50

158/1

0.36

144

0.38

145

101

0.33

0.40

99/2

0.01

99/1

0.36

98

88/2

0.35

0.26

88/1

0.01

87

0.40

89/1

0.36

89/2

0.40

68/2

0.36

68/4

72

0.01 योग 9.91

( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

भाग 1 ]

2647

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

क्र. 6041 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- सिवनी

(ख ) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ग्राम- सिमरिया, प.ह.नं. 99, ब.नं. 573, रा.नि.म. , सिवनी, भाग-2 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.24 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(1)

258

0.05

261

0.29

0.32

292

0.37

263

0.40

294

296

0.03

0.02

297

298

0.04

300

0.03

287/2

0.26

0.05

301/1

301/2

0.15

0.04

301/4

172/1

0.19 योग . 2.24

(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , तहसील सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 6041 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- सिवनी

(ख) तहसील- सिवनी

(ग) नगर/ ग्राम- मरझोर, प.ह.नं. 113, ब.नं. 465, रा.नि.म. , सिवनी, भाग -1 .

(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.07 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

0.75

85/6

0.11

85/5

0.30

84/1

4

0.49

5

0.13

83/1

0.07

83/3

0.22 योग 2.07

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , तहसील सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2648

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 19 अगस्त 2014

पत्र क्र. 846- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- पटना मुडवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.698 हेक्टेयर.

खसरा नं.

(1)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

अ- निजी पट्टे की भूमि

137

0.076

0.060

256

257

0.060

267

0.060

0.136

269

277

0.004

0.098

278

298

0.108

0.024

299

0.006

350

0.096

343

344

0.010

373

0.070

375

0.096

0.074

388

0.010

389

0.042

391

392

0.002

0.036

393

0.010

394

(1)

(2)

0.140

396

397

0.116

0.002

398

403

0.036

0.020

404

0.036

405

0.084

436

437

0.186

1.698

योग

ब-शासकीय भूमि की भूमि योग 0.000 महायोग 1.698

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की पटना एवं कचूर माइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 848 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- पताई

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.871 हेक्टेयर .

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

15

0.026

16

0.020 2649

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

(2)

(1)

17

0.016

18

0.024

0.034

19

20

0.056

33

0.040

0.036

34

56

0.030

0.040

57

0.006

59

0.005

72

73

0.024

0.012

74

98

0.032

99

0.028

104

0.008

106

0.048

107

0.054

108

0.080

0.008

109

116

0.048

117

0.108

0.058

118/1

118/2

0.030

0.871

योग

0.000

ब-शासकीय भूमि की भूमि

0.871

महायोग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की पटना एवं कचूर माइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 850- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- तिवनी पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.728 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

285

0.021

286

0.032

287

0.360

0.044

288

289

0.042

0.036

296

297

0.036

0.216

298

0.077

302

303

0.067

0.040

304

307

0.040

308

0.051

312

0.061

313

0.038

0.068

314

333

0.022

0.020

334

364

0.004

365

0.004

0.058

368

369

0.154

375

0.034

0.004

376

377

0.022

378

0.008

382

0.016

383

0.022

384

0.046

666

0.028 2650

(1)

(2)

0.012 667

0.113 668

669

0.008 741

0.004

0.004 742

0.004 743

0.008 744

753

0.020

0.036 754

0.016 755

0.081 756

771

0.024 772

0.016 773

0.048 774

0.099

0.004 777

0.004 778

833

0.021

0.024 839

842

0.020 843

0.020 844

0.024

0.016 879

882

0.018

0.018 883

0.016 887

888

0.020 889

0.020

0.020 890

0.040 895

0.020 899

0.008 904

0.016 905

0.016 906

0.028 907

0.020 931

0.044 932

0.036 3693

3694

0.021

योग 2.658 शासकीय भूमि

306

0.038 832

0.008

0.024 897

योग 0.070 महायोग 2.728

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की तिवनी माइनर नं. 2 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 852- प्रका.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील - मनगवां

(ग) ग्राम- गोंदरी नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.678 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1) अ-निजी पट्टे की भूमि

2

0.028

0.008

3

4

0.240

0.010

5

0.220

15

23

0.008

24

0.168

योग 0.678

ब-शासकीय भूमि की भूमि

योग 0.000 महायोग 0.678

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. 2 की गोंदरी सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

भाग 1 ]

2651

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

पत्र क्र. 854-प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम-मांद नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.039 हे.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

अ----निजी पट्टे की भूमि

17

0.016

18

0.018

0.024

19

20

0.036

21

0.004

70

0.048

71

0.030

73

0.044

0.050

75

0.036

76

0.008

77

82

0.108

83

0.012

84

0.034

0.016

91

0.040

92

0.040

94

0.024

95

0.023

96

0.030

98

220

0.028

222

0.090

0.051

252

253

0.020

256

0.108

257

0.012

0.104

258

0.038

259

0.062

261

0.014

272

0.068

340/1

(1)

(2)

340/2

0.033

0.102

344

345

0.044

0.008

348

0.096

349

0.004

350

351

0.064

356

0.020

357

0.116

0.078

358

0.068

359

0.068

373

0.112

399

2.039

योग

ब-शासकीय भूमि की भूमि

योग 0.000 महायोग 2.039

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक की मांद माइनर की मांद सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .

पत्र क्र. 856- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- बुड़वा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.217 हे.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

23

0.234

24

0.076 2652

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

(2)

(1)

27

0.116

0.090

28

31

0.012

36

0.008

0.016

37

38

0.016

0.033

39

42

0.004

46

0.080

47

0.042

0.012

48

75

0.016

0.060

80

0.008

81

82

0.040

0.032

83

0.052

84

0.008

85

86

0.064

0.062

94

0.084

95

96

0.048

0.004

97

1.217

योग

ब-शासकीय भूमि की भूमि

योग 0.000

महायोग 1.217

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की बुड़वा माइनर की बुड़वा सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 858- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम-गोंदरी नं. 5

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.822 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.022

1

4

0.064

0.064

5

6

0.067

0.202

7

0.098

23

24

0.011

29

0.028

30

0.122

36

0.144

योग .. 0.822

ब-शासकीय भूमि की भूमि

0.000

योग .

0.822

महायोग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. 2 की गोंदरी सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 860- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यस्र्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां भाग 1 ]

2653

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

(ग ) ग्राम- गोंदरी नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.416 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

6

0.350

29

0.066

योग .. 0.416

ब-शासकीय भूमि की भूमि

योग 0.000 0.416

महायोग

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. 2 की गोदरी सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 862 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- करारी 52

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.148 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा नं.

(1)

(हेक्टेयर में) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.026

196

197

0.044

0.044

199

0.024

200

0.060

201

0.080

203

(1)

(2)

208

0.036

209

0.048

211

0.054

212

0.006

213

0.074

0.098

214

278

0.034

0.032

279

290

0.026

291

0.018

292

0.028

300

0.028

301

0.024

0.138

302

303

0.016

0.020

305

0.012

306

0.022

307

311

0.038

312

0.096

365

0.022

योग .. 1.148

ब-शासकीय भूमि की भूमि

योग . 0.000

महायोग 1.148

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की करारी माइनर नं. 2 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 864 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यस्र्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां 2654

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

(ग) ग्राम- पिपरवार

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.654 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा

(हेक्टेयर में) (1)

(2) अ- निजी पट्टे की भूमि

1340

0.012 1344

0.118 1359

0.120 1361

0.004 1366

0.056 1367

0.028 1369

0.004 1370

0.024

0.062 1371

1372

0.004 1373

0.024

0.010 1434

1435

0.072 1437

0.016 1438

0.012 1439

0.014 1442

0.016

0.012 1452

1453

0.010 1441

0.036 1454

0.004 1456

0.010

0.006 1457

1805

0.060

0.012 1811

0.064 1812

1813

0.020 1817

0.040

0.060 1818

0.002 1844

1845

0.060 1846

1847

0.024 1848

0.040 1849

0.040 1854

0.088 1856

0.042 1857

0.018 1858

0.036 1860

0.062 1866

0.028

0.008 1867

0.223 1886

(2)

(1)

1892

0.108

1898

0.072

1899

0.137

0.162

1901

1991/2

0.044

2008

0.002

0.004

2290

2291

0.046

2292

0.012

2314

0.012

0.032

2315

0.008

2316

2317

0.029

2318

0.002

2319

0.039

2322

0.039

2328

0.004

0.034

2329

2330

0.003

2337

0.040

0.030

2338

0.010

2351

2352

0.024

2367

0.024

2368

2364

0.020

2366

0.010

0.038

2369

2324

0.004

2325

0.017

2.599

योग ..

ब-शासकीय भूमि की भूमि

1368

0.010

1855

0.035

2268

0.010

0.055

योग .

महायोग . 2.654

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की पिपरवार माइनर नं. 1 की पिपरवार सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

2655

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014

भाग 1 ]

पत्र क्र. 866 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्र्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- सहेबा

(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.241 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

505

0.212

618

0.118

0.118

619

620

0.045

1082

0.084

0.174

1093

1096

0.347

0.020

1101

1102

0.123 योग 1.241

ब-शासकीय भूमि की भूमि

योग .. 0.000 महायोग . 1.241

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की तिवनी माइनर नं. 2 एवं सहेबा माइनर नं. 1 की पचपहरा सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 868 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- कचूर पैपखार

(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.621 हेक्टेयर.

खसरा नं .

अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

82

0.062

0.080

89

90

0.100

0.010

91

92

0.035

0.006

93

0.140

94

95

0.008

0.064

96

97

0.072

110

0.012

111

0.024

129

0.008

योग 0.621

ब-शासकीय भूमि की भूमि 0.000 महायोग . 0.621

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की कचूर माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 870 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की 2656

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- पचपहरा

(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.761 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.004

15

16

0.100

0.018

65

67

0.059

0.038

94

95

0.012

96

0.124

0.008

97

0.008

99

0.020

101

149

0.004

199

0.018

225

0.010

226

0.061

227

0.016

235

0.048

0.004

237

286

0.008

287

0.004

288

0.016

289

0.038

315

0.055

316

0.036

0.016

317

318

0.019

0.014

319

320

0.010

322

0.014

323

0.010

(2)

(1)

324

0.012

0.021

350

352

.0.026

353

0.014

0.012

354

355

0.013

356

0.011

357

0.011

0.004

358

359

0.032

0.035

372

373

0.088

0.016

381

382

0.112

383

0.034

384

0.101

0.100

388

389

0.073

390

0.110

397

0.011

1.628

योग ..

ब-शासकीय भूमि की भूमि

19

0.076

66

0.032

100

0.008

0.013

233

0.004

238

योग . महायोग 0.133 1.761

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक की सहेबा माइनर नं. 1 की पचपहरा सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 29 August 2014. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2014-08-29.35.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2014-08-29.35.Ordinary.