मध्यप्रदे
श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 35]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 29 अगस्त 2014- भाद्र 7, शक 1936
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, ( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम, (ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 अगस्त 2014
क्र. ई. - 5-857 - आयएएस लीव-5- एक.-( 1 ) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. , आयएएस. , परियोजना संचालक, प्रोजेक्ट, उदय तथा अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास , भोपाल को दिनांक 23 जून से 8 जुलाई 2014 तक, सोलह दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया , जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
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भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2014
क्र. ई - 1-274-2014-5- एक.- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर 2012 बैच के सीधी भरती के नीचे खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, खाना (3 ) में अंकित पद पर पदस्थ किया जाता है :-
क्र. आधिकारी का नाम एवं प्रशिक्षण पूर्व पदस्थापना
(2)
प्रशिक्षण से लौटने पर पदस्थापना (3)
(1)
1 श्री नीरज कुमार सिंह, सहायक कलेक्टर , सीहोर
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , धार, जिला धार.
2 श्री पंकज जैन, सहायक कलेक्टर, खण्डवा.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मुलताई, जिला बैतूल.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2014 2580
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
(1)
(2)
(3) 3 श्री अजय कटेसरिया, सहायक कलेक्टर, होशंगाबाद.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , सबलगढ़, जिला मुरैना.
4 सुश्री निधि निवेदिता, सहायक कलेक्टर, झाबुआ.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , पांढुर्ना, जिला छिन्दवाड़ा.
5 श्री चन्द्रमोहन ठाकुर, सहायक कलेक्टर, मण्डला.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सिरोंज, जिला विदिशा.
6 श्री रोहित सिंह, सहायक कलेक्टर, गुना.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बैहर, जिला बालाघाट.
7 श्री स्वरोचिश सोमवंशी , सहायक कलेक्टर, सागर.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बैढ़न, जिला सिंगरौली.
8 श्री प्रवीण सिंह अधयक, सहायक कलेक्टर, सतना.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लखनादौन, जिला सिवनी.
9 श्री अनुराग वर्मा, सहायक कलेक्टर, सिंगरौली.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला छतरपुर.
10 सुश्री प्रतिभा पाल, सहायक कलेक्टर, जबलपुर.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़.
11 श्री फटिंग राहुल हरिदास , सहायक कलेक्टर, रीवा.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर.
12 श्री राजीव रंजन मीणा, सहायक कलेक्टर, इन्दौर.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , नागदा, जिला उज्जैन.
13 श्री बक्की कार्तिकेयन, सहायक कलेक्टर , ग्वालियर.
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , पुनासा, जिला खंडवा.
14 श्री दीपक आर्य, सहायक कलेक्टर, बालाघाट.
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , बड़वानी, जिला बड़वानी.
[ भाग 1 2. सुश्री सुरभि सिन्हा ( 2008 ) सहायक कलेक्टर, भोपाल को लाल बहुदुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में दूसरे चरण के प्रशिक्षण से लौटने पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , चंदेरी , जिला अशोकनगर पदस्थ किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 8 अगस्त 2014
क्र. ई. - 5-867- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री तरूण पिथौडे भाप्रसे, संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को दिनांक 19 से 30 अगस्त 2014 तक, बारह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण पिथौडे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न संचालक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री तरूण पिथौडे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण पिथौडे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई. - 5-731 - आयएएस - लीव -5- एक. ( 1 ) श्री शिवशेखर शुक्ला, आयएएस. , आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन को समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई, 2014 द्वारा दिनांक 7 से 18 जुलाई 2014 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 7 से 30 जुलाई 2014 तक, चौबीस दिन का पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 6 जुलाई 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है .
( 2 ) शेष कंडिकाएं समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जुलाई 2014 अनुसार यथावत् रहेंगी.
भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2014
क्र. ई. - 1-286-2014-5- एक. ( 1 ) श्रीमती स्वाती मीणा , भाप्रसे (2007) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन की सेवाएं लोक सेवा प्रबंधन विभाग को सौपते हुए, उन्हें अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण पदस्थ किया जाता है.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्रीमती स्वाती मीणा द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा प्राधिकरण के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित उप सचिव , मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
2581
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
क्र. ई. -5-684 - आयएएस - लीव - 5- एक.-( 1 ) श्री अमित राठौर, आयएएस. , आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9 , 10 अगस्त 2014 एवं 15, 16, 17, 18 अगस्त 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2) श्री अमित राठौर की अवकाश अवधि में श्री राजेश बहुगुणा , भाप्रसे. , अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , आयुक्त वाणिज्यिक कर , इन्दौर का प्रभार सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अमित राठौर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अमित राठौर द्वारा आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश बहुगुणा , आयुक्त वाणिज्यिक कर, इन्दौर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अमित राठौर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित राठौर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014
क्र. ई. - 5-501- आयएएस - लीव - 5 -एक.- ( 1 ) श्री बी. आर. नायडू, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 19 से 23 अगस्त 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15 , 16 , 17 , 18 अगस्त 2014 एवं 24 अगस्त 2014 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री बी. आर. नायडू, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती कंचन जैन, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , संसदीय कार्य विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्री बी. आर. नायडू को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री बी. आर. नायडू द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कंचन जैन उक्त प्रभार से मुक्त होंगी.
(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. आर. नायडू को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. आर. नायडू अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई. - 5-594- आयएएस - लीव - 5 - एक.-( 1 ) श्री प्रमोद अग्रवाल , आयएएस . , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन तथा वित्त विभाग को दिनांक 19 से 23 अगस्त 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16, 17, 18 अगस्त 2014 एवं 24 अगस्त 2014 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
( 2) श्री प्रमोद अग्रवाल की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अश्विनी कुमार राय, भाप्रसे, प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , (कार्मिक) सामान्य प्रशासन विभाग तथा वाणिज्यिक कर विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद अग्रवाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , परिवहन तथा वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री प्रमोद अग्रवाल द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, परिवहन तथा वित्त विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अश्विनी कुमार राय उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री प्रमोद अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2014
क्र. ई. - 5-907- आयएएस- लीव- 5- एक.-( 1 ) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, आयएएस. , कलेक्टर, जिला शाजापुर को दिनांक 19 से 23 अगस्त 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 16 , 17, 18 अगस्त 2014 एवं 24 अगस्त 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री आर. पी. भारती, अपर कलेक्टर, जिला शाजापुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला शाजापुर का प्रभार सौंपा जाता है.
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(3) अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला शाजापुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री प्रमोद कुमार गुप्ता द्वारा कलेक्टर, जिला शाजापुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री आर. पी . भारती, कलेक्टर, जिला शाजापुर के प्रभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री प्रमोद कुमार गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रमोद कुमार गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई - 1-120-2014-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 37-35-2014- EO(SM - I) , दिनांक 11 जुलाई 2014 द्वारा श्री गिरीश कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. , (2013 ) , की सेवाएं बिहार संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित किए जाने के फलस्वरूप उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सहायक कलेक्टर, जिला छतरपुर पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई. - 5-776- आयएएस लीव- 5- एक . ( 1 ) श्री बी. चन्द्रशेखर , आयएएस . , कलेक्टर , जिला झाबुआ को दिनांक 19 अगस्त से 5 सितम्बर 2014 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16, 17 एवं 18 अगस्त 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है.
(2 ) श्री बी. चन्द्रशेखर की अवकाश अवधि में श्री धनराजू एस. भाप्रसे. , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, झाबुआ को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला झाबुआ का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री बी. चन्द्रशेखर की अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, जिला झाबुआ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री बी . चन्द्रशेखर द्वारा कलेक्टर, जिला झाबुआ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री धनराजू एस. , कलेक्टर, जिला झाबुआ के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री बी. चन्द्रशेखर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री बी. चन्द्रशेखर, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 अगस्त 2014
क्र. एफ 10-28-2010-तेईस- योआसां. - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश , जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा 3 ( ग ) में प्रदत्त अधिकारों के तहत नीचे दी गई सारणी के कालम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों को कालम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाता है:-
क्र.
जिला योजना समिति अशासकीय सदस्यों के नाम
(3) (1)
(2)
1
श्री रवि रावलिया
इन्दौर 2
श्री कैलाश शर्मा
इन्दौर मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. के . सिद्धर्थ, उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2014
फा. क्र. 1-1-2002- इक्कीस ब( एक).- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री ऋषभ कुमार सिंघई, चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है .
उक्त न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत होगा.
2583
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2014
फा. क्र. 1 ( बी) -27-2004 - इक्कीस -ब ( दो ) .- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक 2 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 3 ) . द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, श्री दिनेश कुमार तिवारी पुत्र श्री विद्याधर तिवारी , अधिवक्ता, जिला छतरपुर को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला छतरपुर सत्र खण्ड के जिला छतरपुर राजस्व जिले के लिये एतद्वारा , शासकीय अभिभाषक/ लोक अभियोजक , नियुक्त करता है . यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.
श्रम विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2014
क्र. एफ- 9-2-2008- ब- सोलह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 ( 34 सन् 1948 ) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-2-99- ब- सोलह , दिनांक 5 फरवरी 2007 के अनुक्रम में इंडियन कॉफी वर्क्स को- आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से 30 सितम्बर 2015 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि कर्मचारियों को सोसायटी द्वारा दी जा रही सुविधाएं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कम नहीं होगी . सोसायटी द्वारा वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला रिहबिलेटेशन अलाउंस की सुविधा भी प्रदान की जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , उपसचिव.
ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2014
क्र. एफ 3-23-2011- तेरह .- सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ई-1-280-2014-5- एक, दिनांक 7 अगस्त 2014 के अनुसरण में राज्य शासन , एतद्वारा , श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, ( 2003 ) कलेक्टर, श्योपुर को मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2014
क्र. 5287-एफ-3-1-2012- तेरह.- मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58 ( जी) ( ii ) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद्वारा श्री विजेन्द्र नानावटी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमि. , जबलपुर के कार्यकाल की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 30 सितम्बर 2015 तक करता है.
क्र. 5289- एफ- 3-33-2009- तेरह.-मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कंडिका 58 (जी) ( ii ) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद्वारा श्री उमेश राउतजी , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. , जबलपुर के कार्यकाल की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 31 मई 2015 तक करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. धारीवाल, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.
पर्यटन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2014
क्र. एफ- 10-10-2010-तेंतीस संशोधन.- इस विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ- 10-10-2010 -तेंतीस, भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2013 में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-
1. स. 3 में उल्लेखित कक्षों का किराया रु. 1000/- ( रुपये एक हजार ) प्रति कक्ष से अधिक न हो के स्थान पर कक्षों का किराया रु. 2000/- ( रुपये दो हजार ) प्रति कक्ष से अधिक न हो पढ़ा जावे.
2. स. 4 में उल्लेखित प्रति बिस्तर किराया रु. 100/- ( रुपये एक सौ ) से अधिक न हो के स्थान पर प्रति बिस्तर किराया रु. 200/- ( रुपये दो सौ ) से अधिक न हो पढ़ा जावे.
आर. के. बाजपेयी, अपर सचिव.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 अगस्त 2014
क्र. एफ-6-6-2014- अट्ठावन.-विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधूिसचना दिनांक 24 जुलाई 2014 के पृष्ठ क्र. 630( 3 ) के अनुक्रमांक 18 पर बुरहानपुर जिले में केला फसल के लिए नेपानगर तहसील को शामिल कर, अधिसूचित किया जाता है.
यह अधिसूचना दिनांक 24 जुलाई 2014 से ही लागू मानी जावेंगी.
टी. आर. काटवाले , अवर सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 20 अगस्त 2014
क्र. एफ -1 (ए) 26-1994- ब- 2- दो. श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज, जबलपुर को दिनांक 22 से 28 अगस्त 2014 तक सात दिवस अर्जित अवकाश , स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे , की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री मकरन्द देउस्कर, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज, जबलपुर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे. , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेंज , जबलपुर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्तहोंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री उपेन्द्र जैन, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उपेन्द्र जैन , भापुसे . , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 21 अगस्त 2014
क्र. एफ-1 (ए) 400-88- ब- 2 - दो. श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे. , अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस सुधार ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को Mid Career Training Programme Phase - V में दिनांक 14 जुलाई से 27 जुलाई 2014 तक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में एवं दिनांक 28 जुलाई से 8 अगस्त 2014 तक वाशिंगटन डी.सी. एवं न्यूयार्क यू.एस.ए. में प्रशिक्षण उपरान्त दिनांक 11 से 14 अगस्त 2014 तक, कुल चार दिवस का अर्जित अवकाश (Ex India Leave ) दिनांक 9, 10, 15 , 16 , 17 एवं 18 अगस्त 2014 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ निम्नलिखित शर्तों के तहत स्वीकृत किया जाता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला व्यय वे स्वयं वहन करेंगे , राज्य शासन नहीं.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य (Hospitality ) स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.
( 2) अवकाश से लौटने पर श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे. , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस सुधार ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे. , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , बी. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014
फा. क्र . 17 ( ई ) 83/ 03 -इक्कीस ब ( एक ) -2347- 2014.-विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई ) 83-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में भाग 1 ]
2585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है :
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 47 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :-
सारणी
क्रमांक सिविल जिले का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
विशेष न्यायालय के न्यायालय का नाम (2)
(3)
(4) (1)
" 47 इन्दौर अपर सेशन न्यायाधीश विशेष न्यायालय,. क्रमांक 7.
श्री राकेश कुमार ( गुप्ता) अपर सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, क्रमांक 7. " F. No. 17 (E) 83-03 - ΧΧΙ . - Β- (one) 2347-2014 .- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F.No. 17 (E) 83-03 -XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part- I , dated 24th September 2010, namely:-
AMENDMENTS
In the said Notification , in the table , for serial numbers 47 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE
S. No.
Name of the Judge of the Special Court Name of the Civil District
(2)
Name of Special Court (3)
(4) (1)
"47. Indore Additional Sessions Judge , Special Court Court No. 7 .
Shri Rakesh Kumar ( Gupta) Additional Sessions Judge , Special Court No. 7."
2347- फा. क्र . 17 ( ई ) 83/ 03 -इक्कीस ब 2014( एक) .- विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- क्र. 17 (ई ) 83-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर 2010 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित की गई थी , निम्नलिखित संशोधन करता है :
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 47 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित ' प्रविष्टियां स्थापित की जाएं :-
सारणी
सिविल जिले
क्रमांक
का नाम
विशेष न्यायालय का नाम
(1) (2)
(3)
विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार (4) " 47 इन्दौर अपर सेशन न्यायाधीश विशेष न्यायालय,. क्रमांक 7.
इन्दौर शहर उत्तर संभाग पश्चिम संभाग का विद्युत् क्षेत्र, पारेषण तथा वितरण संभाग , इन्दौर एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी से संबंधित समस्त मामले (महू तहसील को छोड़कर) . " F. No. 17 (E) 83-03 - ΧΧΙ . - Β- ( one) 2347-2014 .- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendments in this Department's Notification F.No. 17 (E) 83-03 - XXI - B ( 1 ) , dated 16th September 2010 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I , dated 24th September 2010 :-
AMENDMENTS
In the said Notification , in the table , for serial numbers 47 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-
TABLE
S. No.
Name of the Judge of the Special Court Name of the Civil District
(2)
(1)
Name of Special Court (3)
(4) "47 Indore Additional Special Court No. 7 . Sessions Judge ,
Electricity area of north Division , West Division of Indore City Transmission & Distribution division Indore & all cases reated to Chief Vigilance Officer (excluding Tehsil of Mhow) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सी. व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.
2586
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2014
क्र. एफ- 31-07-2014- सत्ताईस-1 .- राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999 ) की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कालम ( 5 ) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम ( 3 ) तथा ( 4 ) में यथा विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है, अर्थात्:-
सारणी
स. क्र.
सिंचाई प्रणाली का नाम
(2)
(1)
1 इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) सनावद के अन्तर्गत खरगोन उद्वहन नहर सिंचाई योजना का प्रथम चरण नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन, मध्यप्रदेश.
महायोग
कार्य का कमाण्ड क्षेत्र
कृषक संगठनों की संख्या ग्रामों की संख्या
विस्तार हेक्टेयर में
(3)
(4)
(5)
9387.261
5 40
9387.261
40
5 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग " निर्वाचन भवन " 58 , अरेरा हिल्स, भोपाल ( म. प्र. ) - 462 011 आदेश
भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014
क्र. एफ. 67-22-12- तीन नपा- 713.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा .
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है . उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल के आम निर्वाचन में सुश्री अनीता देवी चौधरी अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 9 अगस्त 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पास दाखिल किया जाना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पत्र दिनांक 22 सितम्बर 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री अनीता देवी चौधरी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
2587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री अनीता देवी चौधरी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2013 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र सुश्री अनीता देवी चौधरी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री अनीता देवी चौधरी को कारण बताओ सूचना पत्र, दिनांक 28 अगस्त 2013 को तामिल किया गया. अतः उनको दिनांक 12 सितम्बर 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री अनीता देवी चौधरी को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल से उनका अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल से प्राप्त पत्र दिनांक 17 जून 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री अनीता देवी चौधरी ने कोई निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री अनीता देवी चौधरी को दिनांक 22 जुलाई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री अनीता देवी चौधरी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 5 जुलाई 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 9 जुलाई 2014 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री अनीता देवी चौधरी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् बुढार, जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
(जी. पी. श्रीवास्तव )
हस्ता./- सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
आदेश
भोपाल , दिनांक 13 अगस्त 2014
क्र. एफ. 67-22-12- तीन नपा-714.-मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो , पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) ", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल के आम निर्वाचन में सुश्री रेणु अग्रवाल अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 9 अगस्त 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पत्र दिनांक 22 सितम्बर 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री रेणु अग्रवाल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री रेणु अग्रवाल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2013 जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री रेणु अग्रवाल से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में 2588
कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री रेणु अग्रवाल को कारण बताओ सूचना पत्र , दिनांक 21 सितम्बर 2013 को तामिल किया गया. अतः उनको दिनांक 6 अक्टूबर 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा सुश्री रेणु अग्रवाल को कारण बताओ सूचना पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि ( 15 दिन ) में व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल से उनका अभिमत चाहा गया. कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी शहडोल से प्राप्त पत्र दिनांक 17 जून 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री रेणु अग्रवाल ने कोई निर्वाचन व्यय लेखा/ अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री रेणु अग्रवाल को दिनांक 22 जुलाई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया . अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री रेणु अग्रवाल को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 5 जुलाई 2014 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 9 जुलाई 2014 को कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .
अतः , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री रेणु अग्रवाल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव )
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.
आदेश
भोपाल, दिनांक 13 अगस्त 2014
क्र. एफ. 67-22-12- तीन नपा-715.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने , नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के 'लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश , 1997 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.
माह जुलाई 2012 में सम्पन्न हुए नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल के आम निर्वाचन में सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी , अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 10 जुलाई 2012 को घोषित हुआ . मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 9 अगस्त 2012 तक , इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी , शहडोल के पत्र दिनांक 22 सितम्बर 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.
विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक16 अगस्त, 2013 को जारी किया गया . कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन ) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है , उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.
सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी को कारण बताओ सूचना पत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2013 को तामिल किया गया. कलेक्टर एवं उप 2589
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
जिला निर्वाचन अधिकारी, शहडोल से प्राप्त पत्र दिनांक 17 जून 2014 में लेख किया है कि अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी द्वारा नोटिस प्राप्ति के पश्चात् जवाब एवं निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टार मूल प्रमाणकों के साथ प्रस्तुत किया गया. जिनके परीक्षण से यह पाया जाता है कि उनके द्वारा कुल 9,550/ - व्यय किये गये हैं तथा लेख में समस्त प्रविष्टियां अंकित करते हुए शपथ - पत्र प्रोफार्मा " ग " भी प्रमाणित कराया गया है . किन्तु विलम्ब के लिये प्रस्तुत उत्तर समाधान कारक नहीं है.
आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी को दिनांक 22 जुलाई 2014 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र दिनांक 5 जुलाई 2014 की तामीली विहित समयावधि में कराई जा चुकी थी.
उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.
अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री लक्ष्मीबाई बरदानी को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर परिषद् बुढ़ार, जिला शहडोल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष ( पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित ( अयोग्य) घोषित किया जाता है .
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./- (जी. पी. श्रीवास्तव ) सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश
देवास, दिनांक 23 जुलाई 2014
क्र. 631 - मण्डी निर्वा.-2014 - एफपीडी. मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम , 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर, जिला देवास , मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम 2010 के अन्तर्गत देवास जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं: -
मण्डी अधिनियम की धारा (4)
नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
(3)
मण्डी का नाम (2)
क्रमांक (1)
1 देवास
धारा 11 ( 1 )
श्री बद्रीलाल जायसवाल, ग्राम बोरखेडीफत्तु, तहसील व जिला देवास
2 देवास
श्री विष्णुप्रसाद पिता लक्ष्मीनारायण , ग्राम सुनवानी महाकाल तहसील व जिला देवास.
3 खातेगांव
श्री कैलाश टाडा पिता राम अवतार टाडा, निवासी जियागांव , तहसील खातेगांव, जिला देवास.
4 सोनकच्छ
धारा 11 ( 1 )
धारा 11 ( 1 )
धारा 11 ( 1 )
श्री रविन्द्र व्यास , अधिवक्ता, निवासी सोनकच्छ, जिला देवास
5 लोहारदा
श्री बंशीला पिता श्री गंगाबिशन भूतडा, निवासी नाम लोहारदा, तहसील कन्नौद, जिला देवास.
6 कन्नौद
श्री बलराम कुडिया पिता श्री हरचंद कुडिया, निवासी चपलासा, तहसील कन्नौद, जिला देवास.
धारा 11 ( 1 )
धारा 11 ( 1 )
एम. के. अग्रवाल, कलेक्टर.
2590
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
[ भाग 1 कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) जिला धार, मध्यप्रदेश
धार, दिनांक 31 जुलाई 2014
क्र. 33 - मण्डी निर्वा .- 2014-15.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सी. बी . सिंह, कलेक्टर, जिला धार, मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन ) नियम , 2010 के अन्तर्गत धार जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं:-
नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
मण्डी का नाम
(3) (2)
अनुक्र. (1)
1
धार
श्री मूरली मुकाती, नि. गुणावद, तह. धार 2
बदनावर
स्वयं विधायक श्री भंवरसिंह शेखावत, वि.स. क्षेत्र बदनावर, नि. 10/10 मालवा मील की पक्की चाल, पाटनीपुरा, इन्दौर.
3
राजगढ़
श्री वरदीचन्द, नि. ग्राम अमोदिया, तह. सरदारपुर 4
मनावर
श्री रामसेवक सेन, नि. ग्राम टवलाईबुजुर्ग, पो. खलबुजुर्ग, तह. मनावर.
5 धामनोद
श्री अशोक मिरदवाल, नि. नालछा, तह. धार 6
गंधवानी
श्री विनोद राठोड, नि. गंधवानी 7 कुक्षी
श्री देवेन्द्र कुमार, नि. निसरपुर, तह. कुक्षी मण्डी अधिनियम की धारा (4)
धारा 11 (5)
धारा 11 ( 5)
धारा 11 (5 )
धारा 11 ( 5)
धारा 11 ( 5)
धारा 11 ( 5)
धारा 11 ( 5)
क्र. 35 - मण्डी निर्वा.- 2014-15.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सी. बी. सिंह, कलेक्टर, जिला धार, मण्डी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ड) , ( च ) , ( ज ) , ( झ ) , ( ञ ) के अन्तर्गत धार जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नाम निर्दिष्ट करता हूं:-
नाम निर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता
(3)
मण्डी समिति (2)
अनुक्र. (1)
मण्डी अधिनियम की धारा (4)
सहकारी विपणन सोसायटी
1
धार
श्री ओमप्रकाश-जगन्नाथ , नि. बगड़ी 2
बदनावर
श्री रमेश- रामनारायण पटेल, नि. खिलेडी 3
राजगढ़
श्री ईश्वरलाल- हीरालाल पाटीदार, नि. जाबड़ा 4
मनावर
श्री रामेश्वर पाटीदार, अध्यक्ष 5 धामनोद
श्री पर्वतसिंह बाबुलाल , नि. बगाड़ी 6 कुक्षी
श्री हेमंत पिता शोभाराम पाटीदार, नि. अंबाड़ा धारा 11 ( 5)
धारा 11 ( 5)
धारा 11 ( 5)
धारा 11 ( 5)
धारा 11 (5)
धारा 11 ( 5)
किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग
1
धार
श्री आर. पी. कनेरिया, उप संचालक धारा 11 ( 5) 2591
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
(3) (2)
(1)
2
बदनावर
श्री बी. एम . सोलंकी, वरि. कृषि विकास अधि. खण्ड बदनावर
3 राजगढ़
(4)
धारा 11 (5)
धारा 11 ( 5)
श्री एम. एस. धुते, वरि. कृषि विकास अधि. खण्ड सरदारपुर
4
मनावर
धारा 11 ( 5 )
श्री एस. एस. राठौर, वरि. कृषि विकास अधि. खण्ड मनावर
5 धामनोद
धारा 11 (5)
श्री आर. के. चौधरी, वरि. कृषि विकास अधि. खण्ड धरमपुरी
6
गंधवानी
धारा 11 (5)
श्री एम. आर. सावले, वरि. कृषि विकास अधि. खण्ड गंधवानी
7 कुक्षी
श्री कैलाश मगर, अनुविभागीय अधि. , कृषि कुक्षी धारा 11 ( 5)
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक
धार
1
श्री खेमराज पाटीदार, अध्यक्ष 2
बदनावर
श्री खेमराज पाटीदार, अध्यक्ष 3 राजगढ़
श्री सुरेशचन्द्र तातेड़, संचालक मनावर
4
श्री मोहनलाल भायल, उपाध्यक्ष 5 धामनोद
श्री त्रिभुवनसिंह, संचालक, नि. बाकानेर 6
श्री राजेन्द्र पाण्डे , संचालक कुक्षी
धारा 11 ( 5)
धारा 11 (5)
धारा 11 (5)
धारा 11 ( 5)
धारा 11 ( 5)
धारा 11 ( 5)
जिला भूमि विकास बैंक
1
धार
श्री नन्दराम जाट, अध्यक्ष 2
बदनावर
श्री गोकुलसिंह गोहिल, संचालक, नि. पिंजराय 3 राजगढ़
श्री रामलालजी संगीत्रा, संचालक, नि. साजोद 4
मनावर
श्री जगदीश जमीदारी , संचालक, नि. लुन्हेरा 5 धामनोद
श्री हरिश पाटीदार , संचालक, नि. पटलावद, पो. सुन्द्रेल 6 गंधवानी
श्री अमरसिंह जमरा, संचालक, नि. पानवा 7 कुक्षी
श्री भूराजी लछेटा, संचालक, नि. नवादपुरा, पो. निसरपुर धारा 11 (5)
धारा 11 ( 5)
धारा 11 (5)
धारा 11 (5)
धारा 11 (5)
धारा 11 ( 5)
धारा 11 (5 )
जिला पंचायत
धार
1
श्रीमती सरजूबाई - हरेसिंह सोलंकी, उपाध्यक्ष, नि. ब्लाक कालोनी , गंधवानी
2
बदनावर
श्री अमरसिंह- गणपतसिंह, उप सरपंच, घटगारा 3
राजगढ़
धारा 11 ( 5)
धारा 11 (5)
धारा 11 ( 5)
श्रीमती सरजू बद्रीलाल पाटीदार, सदस्य, जि.पं. नि. दसई
4
मनावर
श्री संदीप अग्रवाल, उप सरपंच, सिंघाना 5 धामनोद
श्री निरंजन मड़िया, सदस्य, जि.पं. नि. लोणी 6 गंधवानी
श्री रवि राठौर, उप सरपंच, गंधवानी 7 कुक्षी
सुश्री सायबु भारतसिंह डाबर, सदस्य, जि.पं. नि. डेग्चा धारा 11 (5)
धारा 11 (5)
धारा 11 (5 )
धारा 11 ( 5)
सी. बी. सिंह, कलेक्टर.
2592
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश
विदिशा, दिनांक 2 अगस्त 2014
क्र. क्यू. ए.पी.डी. - 2014-10341 .- एतद्वारा , सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश कृति उपज मण्डी अधिसूचना 1972 की धारा 11 (5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) जिला विदिशा, कृषि उपज मण्डी समिति सिरोंज में निम्नानुसार नामनिर्दिष्ट करता हूँ :-
मण्डी अधिनियम की धारा क्र.
संस्था व्यक्ति का नाम जिसकी ओर से प्रतिनिधि निर्दिष्ट किया गया है.
नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नाम एवं पता
(4) (2)
(3)
(1)
1972 की धारा 11 ( 1 ) ( ड)
सहकारी विपणन समिति, सिरोंज
1 श्री कैलाश शर्मा पुत्र श्री शिवनारायण शर्मा, अध्यक्ष सहकारी विपणन समिति, सिरोंज.
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) .
कार्यालय , कलेक्टर, ( स्थानीय निकाय ) जिला धार, मध्यप्रदेश
धार, दिनांक 6 अगस्त 2014
संशोधित आदेश
क्र. 13700- वलि- 2014.-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2333-34-व. लि.- 2014, धार, दिनांक 18 फरवरी 2014 आदेश के अनुक्रमांक -2 में श्री शंकर सवारी ( छबीना ) का दूसरा दिन मंगलवार, दिनांक 19 अगस्त 2014 सम्पूर्ण तहसील बदनावर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था.
संदर्भित आदेश के अनुक्रमांक 2 में संशोधित किया जाकर, उसके स्थान पर अब दिनांक 26 अगस्त 2014 ( मंगलवार ) को सम्पूर्ण तहसील बदनवार के लिये , स्थानीय अवकाश सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -02 के अनुक्रमांक-04, नियम-08 तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999-1-4- भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है.
सी. बी. सिंह, कलेक्टर.
मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 18 जुलाई 2014
फा. नं. 53 -लोक. अदा.- राविसेप्रा-1208-2014.- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ( 1987 का 39 ) की धारा 28 के साथ पठित धारा 6 की उपधारा ( 5 ) तथा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य सरकार, एतद्वारा लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी/ सदस्यों तथा कर्मचारियों के मानदेय /वाहन भत्ते/पारिश्रमिक में निम्नानुसार वृद्धि की गई है जिसे स्कीम की कंडिका 12 ( 06 ) में जोड़ा जावे तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ( लोक अदालत ) विनियम 2009 की धारा 12 ( 03 ) , 18, 21 , 22 ( 03 ) को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की लोक अदालत स्कीम 1997 में सम्मिलित किया गया है, जिसे निम्नानुसार जोड़ा जावे :-
12. ( 06 ) . मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ( माननीय न्यायाधिपति ) को रु. 1000/- प्रति बैठक मानदेय एवं सदस्यों को रु. 500/ - प्रति बैठक वाहन भत्तें तथा जिला एवं तहसील स्तर पर पीठासीन अधिकारी ( न्यायिक अधिकारी ) को रु. 750/- प्रति बैठक मानदेय एवं जिला स्तर पर सदस्यों को रु. 400/- प्रति बैठक एवं तहसील स्तर पर सदस्यों को रु. 300/- प्रति बैठक वाहन भत्तें तथा 2593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
तृतीय श्रेणी न्यायिक कर्मचारी को जिला एवं तहसील स्तर पर रु. 300/- प्रति बैठक तथा चतुर्थ श्रेणी न्यायिक कर्मचारी को जिला एवं तहसील स्तर पर रु. 200/- प्रति बैठक पारिश्रमिक देय होगा.
न्यायिक अधिकारियों एवं न्यायिक कर्मचारीगण केवल अवकाश दिवस में आयोजित लोक अदालत में ही मानदेय/पारिश्रमिक प्राप्त करने के हकदार होंगे.
10 ( 03 ) . पक्षकारों के बीच समझौता आधारित किसी पंचाट को केवल अधिनियम की धारा 20 में विहित प्रक्रिया के उल्लंघन पर संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अधीन याचिका फाइल करके चुनौती दी जा सकती है.
07 ( 04 ) . गोपनीयता.- लोक अदालत के सदस्य और पक्षकार लोक अदालत में कार्यवाहियों से संबंधित सभी विषयों को गोपनीय रखेंगे और लोक अदालत के सदस्यों को उसके सिवाय , जहां अधिनिर्णय के क्रियान्वयन और प्रवर्तन के प्रयोजनों के लिये आवश्यक न हों, किसी न्यायालय के समक्ष लोक अदालत कार्यवाहियों में ऐसे विषयों को प्रकट करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा.
07 ( 05 ). लोक अदालत के सदस्यों द्वारा किए गए प्रस्ताव और विवाद के संभव परिनिर्धारण की बाबत् लोक अदालत में कार्यवाहियों के दौरान पक्षकारों द्वारा व्यक्त मत और की गई चर्चाओं या किसी पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति या लोक अदालत के समक्ष कार्यवाही के अनुक्रम में पक्षकारों के आचरण को अन्य न्यायालय या मध्यस्थ कार्यवाहियों के साक्ष्य में नहीं लाया जाएगा या उपयोग नहीं किया जाएगा.
07 ( 06 ) . लोक अदालत के सदस्य किसी अन्य कार्यवाही में ऐसी रीति में किसी पक्षकार के कथन अधिलिखित नहीं करेंगे या पक्षकारों के किसी आचरण या कोई राय व्यक्त नहीं करेंगे जो न्यायालय या मध्यस्थ के समक्ष ऐसे पक्षकार के प्रतिकूल हो.
05 ( 04 ) . लोक अदालत के सदस्यों के नामों का पैनल बनाए रखना.- यथास्थिति, सदस्य सचिव अथवा सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकरण का सचिव या तालुक विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष लोक अदालतों में काम करने के लिये सेवानिवृत न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामों का पैनल बनाए रखेगा.
13( 03 ). अधिनियम की धारा 20 के अधीन निर्दिष्ट मामलों के अभिलेख या अन्यथा बनाए रखने की प्रक्रिया.-( 3 ) मुकदमा पूर्व लोक अदालतों के अधिनिर्णयों के मूल के अलावा अभिलेखों को लोक अदालत द्वारा मामले के निपटान की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के पश्चात् नष्ट किए जा सकेंगे .
File No.53 - Lok.Ada. - SLSA - 1208-2014 .-In exercise of the powers conferred by Section 28 read with sub- sections ( 5) and (6) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No.39 of 1987) , the State Government with the consultation of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby raises the honorarium/ vehicle allowance /remuneration of the Presiding OfficerslMembers and Employees be incorporated in clause 12 (06) of the Lok Adalat Scheme, 1997 of M.P.SLSA , which is as follows :-
12(06) Presiding Officer at High Court level is entitled for honorarium of Rs.1,000/- per sitting while members are entitled for conveyance allowance of Rs.500/- per sitting . Presiding Officers ( Judicial Officers ) at District and Tehsil levels are entitled for honorarium of Rs.750/- per sitting and Members are entitled for conveyance allowance at District level Rs . 400/- per sitting and Tehsil level Rs.300/ - per sitting . Class III judicial employees are entitled for remuneration of Rs . 300/- per sitting at District and Tehsil levels . Class IV judicial employees are entitled for remuneration of Rs . 200/- per sitting at District and Tehsil levels .
2594
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
[ भाग 1 In exercise of above mentioned powers , Section 12 ( 03 ) , 18,21,22 (03 ) of NALSA ( Lok Adalat) Regulation , 2009 be hereby incorporated in Section 10 clause (03 ) Section 7 clause (4) , ( 5) , (6) Section 5 clause (4), Section 13 clause (3 ) of Lok Adalat Scheme , 1997 of M.P.SLSA , which is as follow:-
The Judicial Officers and Court staff will be entitled to get honorarium and remuneration only when the Lok Adalat is organized on holidays .
10 (03) An award based on settlement between the parties can be challenged only on violation of procedure prescribed in Section 20 of the Act by filing a petition under Articles 226 and 227 of the Constitution of India .
07 (04) Confidentiality The members of the Lok Adalat and parties shall keep confidential all matter relating to the proceedings in the Lok Adalat and the members of the Lok Adalat shall not be compelled to disclose the matter which took place in the Lok Adalat proceedings before any court of law, except where such disclosure is necessary for purposes of implementation and enforcement of the award .
07 (05) . The views . expressed and discussions made by parties during the proceeding of Lok Adalat in respect of the possible settlement of a dispute and the proposals made by the members of Lok Adalat or admission made by any part or the conduct of the parties in the course of the proceeding before Lok Adalat shall not be brought in evidence or made use of in other court or another proceedings .
07 (06) . Member of the Lok Adalat shall not record the statement of any of the parties or record any conduct of the parties or express any opinion in such a manner as it would prejudice such party in any other proceedings before a court or arbitrator .
05 (04) . Maintenance of panel of names of Lok Adalat Members . The Member - Secretary or Secretary of the High Court Legal Services Committee or District Authority or, as the case may be , the Chairman of the Taluk Legal Services Committee shall maintain a panel of names of retired judicial officers , advocates and social workers to work in Lok Adalats .
13 (03) Procedure for maintaining record of cases referred under Section 20 of the Act or otherwise- Record other than the original of the awards of pre- litigation Lok Adalat may be destroyed after a period of three years from the date of disposal of the matter by Lok Adalat .
दिनेश कुमार नायक, सदस्य सचिव.
कार्यालय , मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2014
क्र. सह- अधि- रीडर- 14-1455.- कार्यालय , आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर के पत्र क्रमांक 281 - एक- लेखा-14 , दिनांक 19 अगस्त 2014 के द्वारा कार्यालय के न्यायालयीन कक्ष में नवीनकरण हेतु सुधार कार्य चलने से कक्ष एवं कोर्ट रूम की अनुपलब्धता दर्शाने के कारण दिनांक 22 अगस्त 2014 को इन्दौर कैम्प निरस्त कर उक्त दिनांक को मुख्यालय स्तर पर सुनवाई की जावेगी.
एतद्वारा सर्व साधारण को सूचित हो.
अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार. रजिस्ट्रार.
2595 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
न्यायालय उपायुक्त (राजस्व)संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी म.प्र. भूमिगत पाइपलाइन केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 जिला शहडोल (म.प्र. )
प्ररूप- घ
शहडोल, दिनांक 20 अगस्त 2014
(नियम 6 देखिये)
प्रकरणं कमांक-12 /बी.-121 /2013-14
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया हैं) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 15 दिनांक 11.12.2013 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम लालपुर, तहसील सोहागपुर जिला शहडोल से ग्राम जल्लीटोला तहसील बुढ़ार जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 13.12.2013 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
खसरा कमाक
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
2068
0.121 सोहागपुर
शहडोल
लालपुर पटवारी हल्का 64
0.126
2066/1 , 2066/2, 2066/3 , 2066/4, 2066/5, 2066/6, 2066/7 , 2066/8, 2066/9
0.011
2041
0.111
2034
2035
0.253
0.065
2030
0.094
2032/1, 2032/2 , 2032/3
0.167
2031/1, 2031/2 , 2031/3
0.140
2017
0.131
2016/1, 2016/2
0.094
2015 2596
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
2011
2010
2006
2007/1/1, 2007/1/2 , 2007/2 , 2007/3 ,
2007/4
2000
1668
10/1
40/1/ K , 40/1/ Kh , 40/1/ G , 40/1/Gh , 40/1/Ang, 40/2
11/1, 11/2, 11/3
34
35
83
29
82/1, 82/2
79/1, 79/2 , 79/3, 79/4
78/1, 78/2 , 78/3
77/1, 77/2, 77/3 , 77/4, 77/5
76/1, 76/2, 76/3 , 76/4
75
73
72/1/1, 72/1/2, 72/1/3 , 72/2, 72/3/1 ,
72/3/2
70
69
101
100/1/ Κ, 100/1/ Kh , 100/1/G , 100/2 ,
100/3
102
103
109/1/1, 109/1/2, 109/1/3 , 109/1/4 , 109/1/5, 109/1/6, 109/1/7, 109/2/1, 109/2/2, 109/2/3
116
115
152/1, 152/2, 152/3
146
147/1 , 147/2/1 , 147/2/2
145/1/1/1, 145/1/1/2 , 145/1/2/1, 145/1/2/2 , 145/2/1 , 145/2/2
148
197/1, 197/2
149/1, 149/2
177
189/1, 189/2
181/1, 181/2 , 181/3
172
[भाग 1 0.108
0.248
0.008
0.164
0.202
0.622
0.305
1.059
0.053
0.401
0.251
0.004
0.022
0.093
0.172.
0.062
0.141
0.115
0.161
0.151
0.084
0.207
0.099
0.147
0.064
0.220
0.249
0.399
0.226
0.022
0.016
0.061
0.176
0.056
0.004
0.165
0.061
0.721
0.137
0.003
0.072 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014 भाग 1 ]
178
179
2597 0.004
0.121
0.094
1615/1, 1615/2
0.005
1614/1/1, 1614/1/2 , 1614/1/3 , 1614/2
1617 0.083
0.029
1610/1, 1610/2
1618 0.197
0.045
1609/1, 1609/2, 1609/3 , 1609/4
مانةالعامة
1606
1604/1 , 1604/2 , 1604/3 , 1604/4, 1604/5 ,
0.015
0.428
1604/6
المحددالتحية
0.108
1603/1, 1603/2
0.344.
1601/1, 1601/2 , 1601/3 , 1601/4, 1601/5
1600
1599 0.066
0.058
0.209
856/1/ K , 856 /1/Kh , 856/1/ G , 856/2
0.134
857/1, 857/2
0.125
859/1, 859/2 , 859/3
0.069
858/1, 858/2, 858/3
1587/1, 1587/2/1 , 1587/2/2 , 1587/3/1,
0.155
1587/3/2
1586 0.054
0.175
1585/1 , 1585/2 , 1585/3
1584 0.249
0.063
1774/1
0.139
1775/1, 1775/2, 1775/3
0.097
1776/1 , 1776/2
0.137
1565/1 , 1565/2, 1565/3
1566
1568 0.004
0.009
0.275
1778/1, 1778/2, 1778/3 ,1778/4
1779
1559/1 , 1559/2 , 1559/3 , 1559/4 , 1559/5 ,
0.001
0.014
1559/6
0.013
(1814/2939)
1814
1812
11
1813
1815
1556 0.052
0.004
0.094
0.035
0.008
0.124
1816/1, 1816/2
1548
1817
1542/1, 1542/2 , 1542/3 , 1542/4 , 1542/5 , 1542/6, 1542/7 , 1542/8 0.020
0.100
0.275
0.150
1537/1, 1537/2 , 1537/3
2598
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
[ भाग 1 0.015
1536/1, 1536/2
الستينيةبهوتم
1535
1821 0.004
0.075
0,183
1822/2
0.118
1518/1 , 1518/2
0.035
1517/1, 1517/2, 1517/3
1824 0.004
0.031
1825/2
0.570
1988/1
0.646
1939/1, 1939/2, 1939/3 , 1939/4, 1939/5
0.160
1938/1, 1938/2
1937
1936
1935. 0.032
0.125
0.061
0.091
1866/2
عينيةالجنسية
1934 0.057
0.424
1883/1 , 1883/2
0.004
1882/1, 1882/2, 1882/3, 1882/4, 1882/5
1887 0.266
0.076
1888/1, 1888/2, 1888/3 , 1888/4 , 1888/5
0.001
1880/1 , 1880/2 , 1880/3 ,1880/4
1890 0.124
0.157
1878/1, 1878/2 , 1878/3
1877 0.069
0.011
1876/1/1 , 1876/1/2
1869
1870 0.337
0.073
0.078
1825/2
1824 0.120
0.008
1518/1, 1518/2
0.274
1517/1, 1517/2, 1517/3
1519 0.122
0.004
1520/1/1 , 1520/1/2 , 1520/2
1516
1515
1513
1512
1511
1510
1509 0.117
0,076
0.109
0.039
0.072
0.096
0.101
0.059
1472/1/Κ , 1472/ 1/ Kh , 1472/2
0.286
1496/1, 1496/2, 1496/3,1496/4
0.017
1132/1 , 1132/2
0.066
1471/1, 1471/2
1470 0.003 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014 भाग 1 ]
2599 0.181
1468/1, 1468/2
1467 0.036
0.051
1135/1, 1135/2
1136.
1138 0.118
0.073
0.019.
1447/1, 1447/2
0.226
1443/1, 1443/2 , 1443/3
0.063
1144/1, 1144/2, 1144/3
فسيشن
1145
1146
1409
1408
1407
1405 0.100
0.016
0.086
0.076
0.108
0.002
0.121
1400/1 , 1400/2/ K
1401 0.012
0.006
1386/1 , 1386/2 / K, 1386/2 / Kh , 1386/3
0.107
1385/1, 1385/2
1384
1362
1363 0.114.
0.090
0.001
0.029
1364/1 , 1364/2, 1364/3 , 1364/4
1361 0.034
0.029
1353/1, 1353/2
1352
يةالمسنة
1351 0.191
0.041
0.082
1343/1/Κ, 1343/ 1/ Kh , 1343/1 /G , 1343/2
0.080
1342/1/1,1342/1 /2 , 1342/1/3 , 1342/2
1339 0,148
0.235
1338/1 , 1338/2, 1338/3
1337
2327 0.040
0.121
0.101
0.097
2328/2
2597
2596
2595
2594 0.001
0.118
0.072
0.038.
0.059
2592/8
0.039
2592/2
2591
2590
2589 0.101
0.026
0.125
0.074
2588/3
0.150
2588/1
0.016
2556/1, 2556/2 , 2556/3
2557 0.213 2600
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
2558
2560
2580
2579
2578
2570
[भाग 1 0.172
0.203.
0.353
0.040
0.004
0.103
0.077
2571/1
0.062
2571/2
0.004
2571/3
2577
2572
2564 0.018
0.220
0.022
0.004.
2565/1, 2565/2, 2565/3 , 2565/4, 2565/5
معتدبيدبندرية
2573
2181 0,200
0.051
0.090
2182/1, 2182/2 , 2182/3
2207
عندالحسكة
0.222
0.096
2208/1, 2208/2 , 2208/3
2209 0.264
0.324
2212/1 , 2212/2 , 2212/3
2213 0:139
0.023
2201/1/ Ka , 2201/ Kha , 2201/1/Ga ,
2201/2, 2201/3
0.014
2200/1/1 , 2200/1/2, 2200/2 /Κ, 2200/2/Kh
2214 0.138
0.105
2216/1/1 , 2216/1/2 , 2216/2
ساتالحديث
2215/1, 2215/2 , 2215/3 , 2215/2961/1, 2215/2961/2 , 2215/2961/3 , 2215/2962 0.211
0.052
2235/2962
0.094
2235/2963/1 , 2235/2963/2 , 2235/2963/3
0.004
2235/2961
0.136
2235/1 , 2235/2 , 2235/3 , 2235/4, 2235/5
2275
2274
2276
2277
2278
2301 0.061
0.011
0.321
0.040
0.094
0.004
0.021
2302/1, 2302/2
0.083
2384/1 , 2384/2 , 2384/3
0.039
2383/1, 2383/2 , 2383/3
0.105
2381/1, 2381/2
0.045
2380/2/1, 2380/2/2
0.053
2380/1
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
2378
2601 0.148
0.070
2375/2/1,2375/2/2
0.132
2375/1
0.141
2372/1 , 2372/2 , 2372/3
0.488
2371/1, 2371/2, 2371/3
2317 0.056
0.004
2328/2
2345
2344
2342/1/1, 2342/1 /2/Κ, 2342/1 / 2 / Kh ,
2329
2330 0.262.
0.115
0.318
0.004
0.238
0.075
2336/1, 2336/2
2332
2334
ستيكةالنسكساند
0.088
0.193
0.017
2588/1
2589 0.004
0.034
2556/1 , 2556/2 , 2556/3
0.167
2633/1, 2633/2
0.178
368/2/1, 368/2/2
0.161
433/1, 433/2
0.065
432/2, 432/3
0.013
431/1 , 431/2 , 431/3
425
شفتالبنت
424
426
423
427 0.061
0.005
0.024
0.015
0.081
0.012
420/1, 420/2
428 0.084
0.021
478/1, 478/2
0.021
477/1,477/2
479 0.127
0.049
481/1, 481/2
0.129
480/1 , 480/2 , 480/3 , 480/4
516
519
528 0.108
0.132
0.221
0.188
523/1 , 523/2 , 523/3 , 523/4
0.058
527/1 , 527/2
0.105
526/1 , 526/2
545
536
535
534
acanarendr
533
539 0.094
0.133
0.082
0.110
0.004
0.004 2602
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
2798
2799
2800
2794
2792
2787
2801
2786
2785
2783
[भाग 1 0.036
0.073
0.035
0.014
0.022
0.077
0.004
0.107
0.018
0.083
0.126
2782/1/1, 2782/1/2, 2782/2, 2782/3
2775 0.058
0.057
2874/1, 2874/2 , 2874/3
2882
2875/1, 2875/2/1 , 2875/2/2 , 2875/3, 2875/4, 2875/5 , 2875/6, 2875/7, 0.212
0.885
2875/8
2854
2084
2055
2056
2057
2045 0.010
0.004
0.131
0.225
0.191
0,038
0.216
2043/1, 2043/2
0.234
2042/1, 2042/2
2040
2039 0.189
0.218
0.047
2036/2
2034
2041
المنظمةالاسمية
2066
625
627
مراد
0.008
0.082
0.132
0.018
0.100
0.146
628/1, 628/2
0.377
622/1/1, 622/1/2, 622/2
0.014
617/1, 617/2
0.387
624/1, 624/2, 624/3
625 0.158
0.186
568/1, 568/2
0.126
567/1, 567/2
566 0.136
0.280
249/1/1, 249/1/2, 249/2
251
273
1038
1046
1047
1053 0.387
0.187
0.004
0.056
0.102
0.172 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
1052
1089
1056
2603 0.003
0.056
0.003
0.076
1088/1, 1088/2
1086
1087 0.101
0.013
0.211
1085/1, 1085/2
1083 0.172
0.022
1099/1, 1099/2, 1099/3 , 1099/4
1082
1081 0.010
0.180
0.037
1110/1 , 1110/2
1108 0.133
0.014
1109/1, 1109/2
1129 0.061
0.028
1131/1, 1131/2
1130 0.046
0.092
1132/1, 1132/2
0.016
1133/1 , 1133/2
0.022
1468/1, 1468/2
1.155
1988/1
2117
1983
1984
447 0.157
0.018
0.054
0.034
0.056
2830/1, 2830/2, 2830/3
2842 0.090
0.067
2841/1, 2841/2 , 2841/3
2864 0.047
0.085
2862/1
الية
0.037
2862/6
0.046
2862/5
0.048
2862/3
0.068
2862/2
0.030
2862/4
0.066
2861/1/Κ , 2861/1Kh , 2861/2
2875/1 , 2875/2/1 , 2875/2/2, 2875/3,
2875/4, 2875/5, 2875/6, 2875/7, 0.198
2875/8
0.020
2874/1, 2874/2 , 2874/3
2922.
2923/1, 2923/2, 2923/3, 2923/4, 0.137
0,223
2923/5
0.014
2912/1/1, 2912/1/2 , 2912/2 , 2912/3
2915 0.084
0.005
2916/1, 2916/2
[भाग 1 2604
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
2888/1, 2888/2, 2888/3, 2888/4,
مكنتالانش
0.075
2888/5
2887
0.004
2886
0.096
0.066
2885
0.122
2884/1/1, 2884/1/2 , 2884/2
2771
0.047
0.130
2772
2882
0.035
0,209
2143
0.341
2102/1/Κ , 2102/ 1 / Kh , 2102/2 , 2102/3
0.112
2103/1, 2103/2 , 2103/3 , 2103/4, 2103/5
0.231
2104/1, 2104/2, 2104/3, 2104/4, 2104/5
2122/1, 2122/2, 2122/3 , 2122/4,
0.267
2122/5
0.087
2124
0.096
2125/1, 2125/2
0.202
2183
0.183
2168
0.442
2182/1, 2182/2 , 2182/3
0.105
2207
0.005
2169/1, 2169/2, 2169/3
0.031
2174/1 , 2174/2 , 2174/3 , 2174/4
0.111
2177/1 , 2177/2, 2177/3
2176
0.145
0.220
2170/1, 2170/2
0.111
2169/1, 2169/2, 2169/3
0.058
2181
0.025
2507
0.232
2505/1, 2505/2
0.112
2502
0.149
2500
2468
0.066
0.011
2467
0.042
2469
0.147
2472/1 , 2472/2 , 2472/3
0.082
2475/1, 2475/2
0.080
2474
0.037
2392/1, 2392/2
0.105
2393
0.047
2391
0.139
2384/1, 2384/2 , 2384/3 , 2384/4
0.178
2383/1, 2383/2 , 2383/3
0.002
2381/1, 2381/2
0.308
2538/1, 2538/2 , 2538/3
2540
0.038 2605
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
0.166
2539
0.009
2426/1, 2426/2
0.042
2541
0.276
2542
0.108
2339/1/1, 2339/1/2 , 2339/2
0.048
2340/1, 2340/2
0.124
2341/1, 2341/2
1/1/2342, 2342/1/2/Κ, 2342/1 /2/Kh ]
0.012
2342/2
0.048
275
276
0.291
0.135
277
0.126
291/1, 291/2 , 291/3
0.162.
290/1, 290/2
0.043
289
0.152
301
304
0.004
0.087
302
0.040
318
0.083
319
0.049
325
0.029
324
0.075
323
0.080
322/1, 322/2, 322/3
0.045
329
0.058
330
0.119
331
0.225
336/1 / Κ, 336/1/Kh , 336/2, 336/3
0.018
335/1, 335/2, 335/3
0.138
367/1, 367/2
0.223
368/2/1, 368/2/2
0.246
2095
0.182
2096/1 , 2096/2
0.417
2098
0.269
2099/1, 2099/2 , 2099/3/K, 2099/3 /Kh
0.184
2100
0.247
2102/1/Κ , 2102/1/Κ, 2102/2 , 2102/3
0.201
2143
1.609
1988/1
0.050
1988/2
0.163
1989/1, 1989/2
0.021
1774/1/Kh
0.231
2078
0.154
2077
0.258
2076:
0.306
2072
0.002
2074
0.010
2073
0.023
2070
0.047
2067
2069
0.041
0.093
2068
एफ. आर. पण्डा, सक्षम प्राधिकारी , उपायुक्त राजस्व.
[ भाग 1 2606
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 16 जून 2014
क्र. 154- भू-अर्जन-2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
यह वाराणसी नागपुर मार्ग बहुत पहले से ही निर्मित है, केवल फ्लाई ओव्हर के कारण चौड़ाई बढ़ाना है इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन भूमिकाविवरण नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
0.0066
(1) रीवा
(3) खुटेही
हुजूर (2)
(6) सिरमौर चौराहा फ्लाई ओव्हर के सर्विस रोड का निर्माण.
135
(5) कार्यपालन यंत्री, लो . नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, रीवा.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंदसौर, दिनांक 7 अगस्त 2014
क्र. 141 - भू- अर्जन- 2013-14 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में कराड़िया तालाब योजना, तहसील सीतामऊ जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम कराड़िया एवं विशन्या के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लिखित है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-कराड़िया व विशन्या, तहसील- सीतामऊ
विवरण
स.क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित असिंचित
(3)
(4)
कुल (5) (1)
(2)
1.200
0.400 हे.
1 ग्राम कराड़िया
0.200
1.600 0.200 2 ग्राम विशन्या
कराड़िया तालाब योजना
ग्राम कराड़िया व विशन्या, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर भाग 1 ]
2607
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
अनुसूची ( 2 )
कराड़िया तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण
स. क्र. प्रभावित कृषक का नाम
(1)
(2)
ग्राम-कराड़िया
1 मनोहरसिंह पिता भगवान सिंह राजपूत 2 मांगुसिंह पिता पुरसिंह राजपूत
3 कारूलाल पिता शंकरलाल व मोहन बाई पति कारूलाल, जाति चमार.
4 सत्यनारायण पिता शंकरलाल, सम्पतबाई पति सत्यनारायण, चमार.
5 भंवरबाई बेवा तेनसिंह व दशरथसिंह, गोपालसिंह, नारायणसिंह पिता तेनसिंह.
ग्राम-विशन्या
1 रूपकुंवर पति भारतसिंह, धिरजकुंवर पति यशवंतसिंह, गोपालकुंवर पति भगवानसिंह, अंगतकुंवर पति प्रतापसिंह राजपूत, निवासी विशन्या.
खसरा नम्बर
प्रभावित भूमि (हे.में )
सिंचित असिंचित
कुल भूमि का रकबा
(4)
(5)
(6)
कुल (7) (3)
0.200
0.200
0.200 177
2.060
0.400
0.400
84
0.600 0.600
0.600
89/5
0.300 89/4
0.600
0.300
228
0.210
0.100
0.100
0.400
1.200
1.600 कुल योग :
0.200 958
0.520
0.200
0.200
0.200 कुल योग :
क्र. 142- भू-अर्जन- 2013-14.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में रहीमगढ़ तालाब योजना, तहसील सीतामऊ , जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम लोगनी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लिखित है.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वसान और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-लोगनी, तहसील-सीतामऊ
विवरण
स. क्र.
(2)
(1)
1 ग्राम लोगनी
रहीमगढ़ तालाब योजना
ग्राम लोगनी, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में ) सिंचित
असिंचित
कुल
(3)
(4)
(5)
1.900
0.300
1.600 2608
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
[भाग 1
अनुसूची ( 2)
रहीमगढ़ तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण
खसरा नम्बर
स. क्र.
प्रभावित भूमि (हे.में ) प्रभावित कृषक का नाम
सिंचित असिंचित
कुल भूमि का रकबा
कुल
(6)
(7)
(4)
(3)
(5)
(1)
(2)
ग्राम-लोगनी
0.770
242
0.770
0.770 1 प्रतापसिंह पिता भंवरसिंह, जाति राजपूत
निवासी लोगनी.
0.280
0.280
0.280
244
0.550
0.550
245
0.550
1.600
1.600
1.600
3
कुल योग :
0.300
0.300
21
0.300
2 जुझारसिंह, कालुसिंह भगवानसिंह पिता भेरूसिंह राजपूत.
1.600
0.300
1.900
कुल योग :
क्र. 143 - भू- अर्जन- 2013-14. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में आसपुरा तालाब योजना , तहसील सुवासरा , जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम बसई व बांगली के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लिखित है.
अतः भूमि अर्जन, पुनवर्सान और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम- बसई व बांगली , तहसील - सुवासरा
स. क्र.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )
सिंचित
असिंचित
कुल
(3)
(4)
(5) (1)
(2)
1.000
1.000
1 ग्राम बसई
1.150
1.150 2 ग्राम बांगली
आसपुरा तालाब योजना
ग्राम बसई व बांगली , तहसील सुवासरा , जिला मन्दसौर
अनुसूची (2 )
आसपुरा तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण
खसरा नम्बर
प्रभावित भूमि (हे .में ) स. क्र. प्रभावित कृषक का नाम
असिंचित
सिंचित
कुल भूमि का रकबा
कुल (7)
(4)
(5)
(6)
(3)
(1)
(2)
ग्राम-बसई
0.820
0.450
600
0.450
1 राधेश्याम, गोपाल, श्यामलाल , पिता अमरलाल , सम्पतबाई पति अमरलाल ब्राहम्ण निवासी खड़धामनिया.
2609
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
2 नाजूबाई बेवा रामलाल बबलू मानाबाई पिता रामलाल रेबारी , निवासी आसपुरा.
3 गोविन्द पिता भगवान
ग्राम-बांगली
1 माधुसिंह पिता भुवानसिंह गुर्जर, निवासी बांगली 2 मानसिंह पिता धुलसिंह गुर्जर, निवासी बांगली
(7) (4)
(6)
(3)
(5)
0.350 0.700
0.350
181/1
0.850
0.200
0.200
181/2
1.000
1.000 कुल योग :
0.600
36/2
0.500
0.500
0.650
0.650 36/1
0.650
1.150
1.150 कुल योग :
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 19 अगस्त 2014
पत्र क्र. 874- प्रका.- भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिका वर्णन ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (2) (3)
(1)
0.144 रीवा
हुजूर
भानपुर
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बाणसागर परियोजना की क्योंटी कार्यपालन यंत्री, क्योंटी नहर संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
नहर के अन्तर्गत शिलपरी वितरक नहर की भानपुर माइनर में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.डी.एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
2610
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 19 अगस्त 2014
पृ. क्र. 6099- जि.भू.अ.- 2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) (1)
10.75 सिवनी धनौरा धनौरा खुर्द प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. , धनौरा.
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी.
भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर , जिला सिवनी में किया जा सकता है .
पृ. क्र. 6100-जि.भू.अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(4)
(3)
(1)
7.096
सीरदीवान
सिवनी
सिवनी
प.ह.नं. 104 रा.नि.मं. , सिवनी.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
उप मुख्य अभियंता , द.पू.मं. रेल्वे, नैनपुर.
छोटी रेल लाईन से बड़ी रेल लाईन अमान परिवर्तन हेतु.
(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
पृ. क्र. 6101 - जि.भू.अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , भाग 1 ]
2611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(1)
(4) (2)
4.60 हे.
सिवनी धनौरा
रामखैरी प.ह.नं. 29 रा.नि.मं. , धनौरा .
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री , तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी.
भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय भू- अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
पृ. क्र. 6102- जि.भू.अ. - 2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
जिला
भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(3)
(2).
धनौरा
(1) सिवनी
(4) 7.26 हे.
बम्होड़ी प.ह.नं. 27 रा.नि.मं. , धनौरा.
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग, केवलारी .
भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
पृ. क्र. 6103 - जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
(2)
(3)
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (4) (1)
7.04हे.
धनौरा
सिवनी
सालीवाड़ा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. , धनौरा .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी.
(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
2612
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
पृ. क्र. 6104-जि.भू.अ. - 2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) धनौरा
(1) सिवनी
2.79
कुड़ो प.ह.नं. 26 रा.नि.मं. , धनौरा.
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) नहर निर्माण हेतु (5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी.
भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
पृ. क्र. 6105- जि.भू.अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में )
(3)
(2) धनौरा
(4) 7.93 (1) सिवनी
पिपरिया प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. , धनौरा.
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग, केवलारी .
भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
पृ. क्र. 6106-जि.भू.अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(2)
धनौरा
(4) 0.88 (1) सिवनी
माथनपुर प.ह.नं. 33 रा.नि.मं. , धनौरा.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी .
(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
2613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
पृ. क्र. 6108- जि.भू.अ. - 2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1)
2.82 (2) धनौरा
सिवनी
अमोली प.ह.नं. 33 रा.नि.मं. , धनौरा.
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) नहर निर्माण हेतु (5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी.
भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
पृ. क्र. 6109 - जि.भू.अ.- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(4) 11.05 (2) धनौरा
(1) सिवनी
आमानाला प.ह.नं. 32 रा.नि.मं. , धनौरा.
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग, केवलारी .
भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
पृ. क्र. 6110- जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(4) 6.01 (1) सिवनी
(2) धनौरा माल्हनवाड़ा प.ह.नं. 25 रा.नि.मं. , धनौरा .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6) नहर निर्माण हेतु (5) कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी.
(2) भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
2614
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
पृ. क्र. 6111 - जि.भू.अ. - 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
धनौरा
7.31 सिवनी
बगहाई
प.ह.नं. 28 रा.नि.मं. , धनौरा .
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी.
भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण , कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है.
पृ. क्र. 6112 - जि.भू.अ. - 2014 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
तहसील/ रा.नि.मं.
क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(3)
(2)
(4) (1)
0.88 धनौरा
सिवनी
मुंगवानी
प.ह.नं. 24 रा.नि.मं. , धनौरा.
(2 )
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
नहर निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बायीं तट नहर संभाग , केवलारी .
भूमि का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( Detail Project Report ) D.P.R. का निरीक्षण, कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी/ अपर कलेक्टर, जिला सिवनी में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़, दिनांक 20 अगस्त 2014
क्र. 5862 - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 2615
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इनके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
भूमिका वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2) (3)
(4)
कछोटिया
10.391 खिलचीपुर
राजगढ़
योग : 10.391
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, राजगढ़ .
कछोटिया तालाब के पाल , बांध एवं वेस्टवियर निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का भू-अर्जन ( पूरक ) .
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 5864- भू-अर्जन-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम , 1894 ( क्रमांक एक , सन् 1894 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3)
(4) (2)
1.540
बापची
राजगढ़ राजगढ़
योग : 1.540
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काविवरण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़.
पालाबे तालाब के डूब क्षेत्र में प्रभावित शेष भूमि का भू-अर्जन.
( 2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 20 अगस्त 2014
क्र. 880 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) 2616
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पुरवा टेल माइनर नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) सेमरिया
खारा
10.40 रीवा
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .
पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब -माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 882 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पुरवा टेल माइनर नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1) (2)
4.300 रीवा सेमरिया झलवार
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब-माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमिके लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 884- प्रशा.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पुरवा टेल माइनर 2617
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
सेमरिया
5.800 रीवा
हरदुआ
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र.) .
पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब-माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमिके लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन .
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 886 - प्रशा.- भू-अर्जन -2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पुरवा टेल माइनर नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
5.300
कोटा
रीवा सेमरिया
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब-माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमिके लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 888- प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पुरवा टेल माइनर 2618
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
2.600 रीवा सेमरिया डाढिया
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र. ) .
पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब -माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमिके लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 890 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.. चूंकि पुरवा टेल माइनर नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिका वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
8.200
सेमरिया जागीर
रीवा सेमरिया
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब -माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 892 - प्रशा.- भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) 2619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि पुरवा टेल माइनर नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
(3)
भमरा कोठार
2.400 रीवा सेमरिया
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब- माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 894 - प्रशा.- भू-अर्जन -2014. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पुरवा टेल माइनर नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
(3)
0.280 रीवा
सेमरी जागीर
सेमरिया
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र.) .
पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब-माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमिके लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक , भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 896- प्रशा.- भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पुरवा टेल माइनर 2620
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4) (1)
(2)
(3)
0.210 सेमरिया
तिघरा
रीवा
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब -माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 898 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसकै संलग्न अनुसूची में खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि पुरवा टेल माइनर नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (1)
(2)
0.320 सतना
कोटर
सेमरी 55/45
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
पुरवा टेल माईनर एवं इसकी सब-माइनर नहर निर्माण में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 900 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि देवास कोठार का नहर निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक 2621
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1]
समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(3)
(4) (2)
(1)
सिरमौर
रीवा
बहिवार
0.140 (2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
टेल वितरक नहर के बहिवार 0.140 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.
भूमि के नक्शे (प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 902 - प्रशा. - भू- अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि देवास कोठार का नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (2)
(3)
(4) (1)
देवास कोठार
0.283 रीवा सिरमौर
(2)
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
टेल वितरक नहर के देवास कोठार 0.283 हे. में आने वाली भूमि के लिए तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों काअर्जन.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 904- प्रशा.- भू-अर्जन-2014 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि सिरमौर वितरक नहर की खड़हर माइनर ग्राम तिलखन, तहसील सिरमौर, जिला- रीवा ( म.प्र. ) का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट 2622
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.090 रीवा सिरमौर तिलखन
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौरवितरक नहर की खड़हर माइनर के निर्माण हेतु 0.090 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 906- प्रशा.- भू-अर्जन-2014 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सबमाइनर, ग्राम हटवा, तहसील सिरमौर, जिला- रीवा ( म.प्र. ) का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(4)
(3)
(1)
(2)
0.727
हटवा
सिरमौर
रीवा
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की हटवा माइनर एवं सब- माइनर नं. 2 एवं हटवा माइनर का विस्तार की 0.727 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
भूमि का नक्शा (प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 908 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत भाग 1 ]
2623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
करता हूं. चूंकि सिरमौर वितरक नहर की सदहना माइनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमिका वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(3)
(4) (2)
0.200 रीवा सिरमौर पड़री
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौरवितरक नहर की सदहना माइनर के नहर निर्माण हेतु 0.200 हेक्टेयर में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 910 - प्रशा.- भू-अर्जन-2014 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि सिरमौर वितरक नहर की हिनौता माइनर के ग्राम गुहिया, तहसील सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. ) का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिका वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) (1)
(2)
(3)
(4) रीवा सिरमौर
0.016
गुहिया
(2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की हिनौता माइनर एवं सब -माइनर के निर्माण हेतु 0.016 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.
भूमि का नक्शा ( प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 912- प्रशा.- भू-अर्जन-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की 2624
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि सिरमौर वितरक नहर की हिनौता माइनर ग्राम हिनौता, तहसील सिरमौर, जिला रीवा ( म.प्र. ) का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(6)
(5)
(2)
(4)
(1)
(3)
0.016
रीवा
हिनौता
सिरमौर
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
सिरमौर वितरक नहर की हिनौता माइनर एवं सब -माइनर के निर्माण हेतु 0.016 में आने वाली भूमि के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों काअर्जन.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर.डी.एस. अग्निवंशी , प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 13 अगस्त 2014 प्र. क्र. 02-अ-82-2012-13
संशोधन
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण जिला तहसील ग्राम
धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (2) (3)
(5)
वर्तमान में प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(1)
4.51
7.33
देवास हाटपीपल्या गुसट
कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग, देवास
रामगढ़ बांध योजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.
भाग 1 ]
2625
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
प्र. क्र. 3 - अ-82-2012-13
संशोधन अनुसूची
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
पूर्वमें प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में)
वर्तमान में प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 15.53
10.78
(2) हाटपीपल्या
(3) रांडीपुरा
(1) देवास
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , परियोजना जल संसाधन संभाग , देवास
(6) रामगढ़ बांध योजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13
संशोधन अनुसूची
भूमिका वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में )
वर्तमान में प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में) (4) 17.06
6.58
(1) देवास
(2) हाटपीपल्या
(3) रामगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग, देवास
रामगढ़ बांध योजना के अंतर्गत डूब एवं नहर से प्रभावित होने के कारण.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 5 -अ-82-2012-13
संशोधन अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
पूर्वमें प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में)
वर्तमान में प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में) (4)
30.73
35.12 (2) हाटपीपल्या
(3) महुडिया
(1) देवास
सार्वजनिक प्रयोजन काकारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग, देवास
रामगढ़ बांध योजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने केकारण.
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, बागली में देखा जा सकता है.
2626
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
प्र. क्र. 7 -अ-82-2012-13
भूमिका वर्णन
जिला तहसील ग्राम पूर्वमें प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में)
11.94 (2) हाटपीपल्या
(3) सालमपुर
(1) देवास
संशोधन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काकारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
वर्तमानमें प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(4)
11.99
कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग, देवास
(6) रामगढ़ बांध योजनाके अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री , परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 8- अ-82-2012-13
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
पूर्व में प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में)
2.25 (1) देवास
(2) हाटपीपल्या
(3) भीलूखेड़ी
संशोधन अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काकारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
वर्तमान में प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.34
कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग, देवास
रामगढ़ बांध योजना के अंतर्गत नगर से प्रभावित होने के कारण.
नोट. भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है .
प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13
भूमिका वर्णन
जिला तहसील ग्राम पूर्वमें प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में )
92.05 (1) देवास
(2) हाटपीपल्या
(3) रीछडिया
संशोधन अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
वर्तमान में प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(5)
(6) 85.19
कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग, देवास
रामगढ़ बांध योजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.
2627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम पूर्वमें प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में) (2) (3)
(1)
36.22 देवास हाटपीपल्या चाकरपुर
संशोधन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन काकारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
वर्तमान में प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में)
(5)
(6)
(4)
45.39
कार्यपालन यंत्री , परियोजना जल संसाधन संभाग , देवास
रामगढ़ बांध योजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण .
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 13-अ-82-2012-13
भूमिका वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
पूर्वमें प्रकाशित क्षेत्रफल (हे. में) (2) (3)
(1)
35.97 देवास हाटपीपल्या टप्पा सुकल्या
संशोधन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का कारण धारा 4 ( 2 ) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
वर्तमान में प्रकाशनार्थ संशोधित क्षेत्रफल (हे. में)
(6) (4)
(5)
35.14
कार्यपालन यंत्री , परियोजना जल संसाधन संभाग , देवास
रामगढ़ बांध योजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित होने के कारण.
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, परियोजना जल संसाधन संभाग देवास एवं कार्यालय भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , बागली में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. के. अग्रवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2628
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा, दिनांक 31 जुलाई 2014
क्र. 218 - भू- अर्जन- 2013.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील-सेमरिया
(ग ) नगर/ग्राम- भेलौड़ी-425
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.150 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
65
0.150 योग .. 0.150
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- बीरखाम बघरा मार्ग के कि.मी. 3/10 में टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.
(3 ) भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी सेमरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग विदिशा, दिनांक 12 अगस्त 2014
प्र. क्र. 5 - अ- 82-13-14- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 एवं भू- अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 21 के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
जिला तहसील ग्राम सर्वे नं. एवं
लगभग
प्राधिकृत अधिकारी
क्षेत्रफल ( हे.में. )
(5) (1) (2) (3)
(4)
विदिशा विदिशा नारोट भैरोंखेड़ी
106/1 251
0.021 0.031
कार्यपालन यंत्री पी.ब्ल्यू.डी.
ब्रिज कंस्ट्रक्शन भोपाल संभाग भोपाल.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अहमदपुर, ठर्र, भैरोखेड़ी, मार्ग के कि.मी. 17/2 पर बंडल नदी पर पुल निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण बाबत्.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एम. बी. ओझा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग पन्ना, दिनांक 12 अगस्त 2014
प्र. क्र. 134- अ- 82-वर्ष 2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर 2629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
(ग) ग्राम- देवरी
अनुसूची (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.550 हेक्टेयर .
खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
भूमिका प्रकार (3) (1)
(2)
0.820
2
निजी भूमि
0.050
3
निजी भूमि 4/1
0.320
निजी भूमि 4/2
0.320
निजी भूमि 5
0.490
निजी भूमि
0.520
6
निजी भूमि 7
0.470
निजी भूमि
0.220
8/1
निजी भूमि
0.220
8/2
निजी भूमि
0.150
9
निजी भूमि
0.150
10
निजी भूमि
0.450
123
निजी भूमि 127/1
0.350
निजी भूमि
0.350
127/2
निजी भूमि
0.340
127/3
निजी भूमि 119
0.020
निजी भूमि
0.050
124
निजी भूमि
0.070
125
निजी भूमि 126
0.050
निजी भूमि
0.010
135
निजी भूमि
0.040
137
निजी भूमि 162
0.050
निजी भूमि 164
0.060
निजी भूमि 165
0.030
निजी भूमि 209
0.050
निजी भूमि 211
0.240
निजी भूमि 213
0.080
निजी भूमि 217/1
0.100
निजी भूमि 219
0.090
निजी भूमि 223
0.010
निजी भूमि
0.050
224
निजी भूमि
0.030
225
निजी भूमि 226/1
0.030
निजी भूमि 226/2
0.030
निजी भूमि
0.010
227
निजी भूमि 228
0.030
निजी भूमि
0.020
285
निजी भूमि
0.010
286/1
निजी भूमि 286/2
0.110
निजी भूमि 287
0.030
निजी भूमि
0.010
288
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.090
290
निजी भूमि
0.100
291
निजी भूमि
0.010
296/2
निजी भूमि 297
0.100
निजी भूमि
0.010
344
निजी भूमि
0.030
345
निजी भूमि
0.070
346
निजी भूमि
0.160
348
निजी भूमि
0.020
349
निजी भूमि
0.010
351
निजी भूमि
0.090
352/1
निजी भूमि 352/2
0.090
निजी भूमि
0.010
353
निजी भूमि 374/1
0.010
निजी भूमि
0.030
382
निजी भूमि
0.100
383
निजी भूमि
0.100
387
निजी भूमि
0.130
416
निजी भूमि
0.070
417
निजी भूमि 421
0.050
निजी भूमि 422/1
0.040
निजी भूमि
0.090
423
निजी भूमि
0.100
427
निजी भूमि
0.040
444
निजी भूमि
0.080
446
निजी भूमि
0.010
447
निजी भूमि
0.060
449
निजी भूमि
0.020
450
निजी भूमि
0.040
1891/1
निजी भूमि
0.040
1891/2
निजी भूमि
0.040
1892
निजी भूमि
0.020
1893
निजी भूमि
0.010
1980/2
निजी भूमि
0.010
1981
निजी भूमि
0.110
1983/1
निजी भूमि
0.010
1982
निजी भूमि
0.020
1984/1
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 8.550
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.
2630
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
प्र. क्र. 135 - अ-82- वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम-कुलुवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 10.190 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमिका प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(3) (1)
(2)
0.160
1
निजी भूमि 6
0.010
निजी भूमि
0.020
7
निजी भूमि
0.010
8
निजी भूमि 9
0.100
निजी भूमि 10
0.020
निजी भूमि 11
0.120
निजी भूमि 12
0.010
निजी भूमि 13
0.020
निजी भूमि
0.060
38
निजी भूमि
0.010
39
निजी भूमि 40
0.060
निजी भूमि 52
0.080
निजी भूमि
0.010
54
निजी भूमि
0.140
73
निजी भूमि
0.010
74
निजी भूमि
0.030
90
निजी भूमि
0.030
91
निजी भूमि
0.070.
92
निजी भूमि 93/2
0.030
निजी भूमि 94
0.010
निजी भूमि 121
0.010
निजी भूमि 123
0.110
निजी भूमि
0.010
124
निजी भूमि
0.060
131
निजी भूमि
0.080
159
निजी भूमि 158
0.010
निजी भूमि
0.090
165/3 क
निजी भूमि 165/4 क
0.150
निजी भूमि (1)
(2)
(3) 165/5 क
0.070
निजी भूमि 166
0.250
निजी भूमि 180
.0.180
निजी भूमि 181
0.050
निजी भूमि 182
0.040
निजी भूमि 183
0.090
निजी भूमि
0.530
274
निजी भूमि 276/1
0.490
निजी भूमि 276/2
0.230
निजी भूमि
0.040
278/2
निजी भूमि
1.920
277
निजी भूमि 278/1
1.050
निजी भूमि 282
0.650
निजी भूमि 283
0.970
निजी भूमि
0.030
290
निजी भूमि
0.050
291
निजी भूमि
0.040
292
निजी भूमि
0.120
494
निजी भूमि 529
0.070
निजी भूमि
0.020
534
निजी भूमि 532
0.080
निजी भूमि 536/1
0.010
निजी भूमि 536/2/1
0.010
निजी भूमि 536/2/2
0.010
निजी भूमि 543
0.040
निजी भूमि
0.020
544
निजी भूमि
0.020
545
निजी भूमि 548/1
0.010
निजी भूमि 549/1
0.010
निजी भूमि 550
0.010
निजी भूमि
0.010
558/2
निजी भूमि
0.010
557/4
निजी भूमि 563/1
0.110
निजी भूमि
0.070
563/4
निजी भूमि 564
0.110
निजी भूमि 575
0.010
निजी भूमि
0.080
597
निजी भूमि 598
0.120
निजी भूमि
0.050
603
निजी भूमि 604
0.010
निजी भूमि
0.050
606
निजी भूमि
0.010
607
निजी भूमि 611/1
0.040
निजी भूमि 611/2
0.050
निजी भूमि 2631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
(3)
0.010
612
निजी भूमि
0.020
613
निजी भूमि
0.010
678
निजी भूमि 683
0.110
निजी भूमि
0.010
682
निजी भूमि
0.010
715
निजी भूमि
0.040
716
निजी भूमि 718
0.050
निजी भूमि
0.010
722
निजी भूमि
0.010
720
निजी भूमि 721
0.250
निजी भूमि
0.010
724
निजी भूमि
0.010
723
निजी भूमि 734
0.010
निजी भूमि 733
0.160
निजी भूमि 731
0.100
निजी भूमि कुल रकबा निजी भूमि 10.190
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 136- अ- 82- वर्ष 2012-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील -देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम- बखतरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.830 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(3) (1)
0.010
3
निजी भूमि
0.050
4
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.020
5/1
निजी भूमि
0.010
7
निजी भूमि
0.080
8
निजी भूमि
0.010
9
निजी भूमि 10
0.010
निजी भूमि
0.090
16
निजी भूमि 17
0.060
निजी भूमि
0.010
40
निजी भूमि 41
0.010
निजी भूमि 42
0.010
निजी भूमि
0.030
43
निजी भूमि
0.010
47
निजी भूमि
0.010
48
निजी भूमि 58/1
0.040
निजी भूमि
0.080
58/2
निजी भूमि
0.120
131
निजी भूमि
0.010
129
निजी भूमि
0.020
155/1 क
निजी भूमि
0.020
155/1 ख
निजी भूमि
0.010
154/1
निजी भूमि 154/2
0.010
निजी भूमि 158/2
0.040
निजी भूमि 158/3
0.010
निजी भूमि
0.010
159/1
निजी भूमि
0.220
159/2
निजी भूमि
0.050
159/4
निजी भूमि
0.170
201
निजी भूमि 202/1
0.040
निजी भूमि
0.040
202/2
निजी भूमि
0.050
202/3
निजी भूमि
0.010
202/4
निजी भूमि
0.020
410/1
निजी भूमि 410/2
0.020
निजी भूमि
0.020
415
निजी भूमि 297
0.050
निजी भूमि
0.010
780
निजी भूमि
0.050
815/1
निजी भूमि
0.050
815/2
निजी भूमि
0.020
814/1
निजी भूमि 814/2
0.020
निजी भूमि 813
0.160
निजी भूमि
0.080
856
निजी भूमि
0.020
812
निजी भूमि 782
0.010
निजी भूमि 2632
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
(2)
(3) (1)
781
0.010
निजी भूमि
0.050
797
निजी भूमि
0.020
796
निजी भूमि 795
0.110
निजी भूमि
0.010
794
निजी भूमि
0.020
787/2
निजी भूमि
0.030
787/3
निजी भूमि
0.070
789
निजी भूमि
0.030
788
निजी भूमि
0.010
767
निजी भूमि
0.010
766/1
निजी भूमि
0.010
766/2
निजी भूमि 766/3
0.010
निजी भूमि 765
0.010
निजी भूमि 748
0.110
निजी भूमि
0.070
885
निजी भूमि 884
0.010
निजी भूमि
0.010
883
निजी भूमि
0.020
882
निजी भूमि 966
0.080
निजी भूमि
0.040
965
निजी भूमि
0.040
967
निजी भूमि
0.010
968
निजी भूमि
0.030
992
निजी भूमि
0.080
991
निजी भूमि
0.060
1002/1
निजी भूमि 1002/2
0.060
निजी भूमि 1003/1
0.010
निजी भूमि 1003/2
0.010
निजी भूमि 1005
0.010
निजी भूमि 1006/1
0.020
निजी भूमि 1006/2
0.020
निजी भूमि 1009
0.010
निजी भूमि
0.060
1011
निजी भूमि
0.040
1012
निजी भूमि 1027
0.010
निजी भूमि
0.010
1028
निजी भूमि 1029
0.010
निजी भूमि
0.010
1030
निजी भूमि
0.050
1031/1
निजी भूमि
0.050
1031/2
निजी भूमि
0.010
1032
निजी भूमि
0.130
1037/3
निजी भूमि 1038
0.090
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
0.050
1039
निजी भूमि 1044
0.010
निजी भूमि
0.060
1041/1
निजी भूमि 1041/2
0.060
निजी भूमि 1077
0.070
निजी भूमि
0.010
1076/1
निजी भूमि 1076/2
0.010
निजी भूमि 1075/1
0.010
निजी भूमि
0.010
1075/2
निजी भूमि
0.060
1126
निजी भूमि 1071
0.010
निजी भूमि
3.830
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 137- अ-82-वर्ष 2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम- घटारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.470 हेक्टर .
खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(2)
(1)
भूमि का प्रकार (3)
0.120
168
निजी भूमि
0.080
173
निजी भूमि
0.100
174/1
निजी भूमि
0.010
174/2
निजी भूमि 176
0.010
निजी भूमि 178
0.070
निजी भूमि भाग 1 ]
2633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
(2)
(1)
(3) 179
0.010
निजी भूमि 181
0.010
निजी भूमि
0.060
182
निजी भूमि
0.470
कुल रकबा निजी भूमि
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 138- अ- 82-वर्ष 2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख) तहसील- देवेन्द्रनगर
(ग) ग्राम- रनवाहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-164.530 हेक्टर.
खसरा नम्बर कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
भूमि का प्रकार
(2)
(3) (1)
0.090
2/1
निजी भूमि
0.030
2/2
निजी भूमि 2/3
0.920
निजी भूमि
0.100
241
निजी भूमि
0.090
310
निजी भूमि
0.050
414
निजी भूमि
0.140
432
निजी भूमि
0.640
469
निजी भूमि 470
0.070
निजी भूमि
0.150
471
निजी भूमि
0.630
472
निजी भूमि
0.620
473/1
निजी भूमि
0.620
473/2
निजी भूमि 474
0.540
निजी भूमि 475/1
0.120
निजी भूमि (1)
(2)
(3)
0.130
475/2
निजी भूमि
0.050
476/1
निजी भूमि 476/2
0.040
निजी भूमि
0.240
477/1
निजी भूमि 477/2
0.250
निजी भूमि
0.250
478
निजी भूमि 479
0.090
निजी भूमि 480/3
0.130
निजी भूमि 480/1
0.240
निजी भूमि
0.120
480/2
निजी भूमि
0.130
481
निजी भूमि 482
0.110
निजी भूमि
0.040
483
निजी भूमि 484/1
0.300
निजी भूमि 484/2
0.330
निजी भूमि 484/4
0.080
निजी भूमि
0.250
484/3
निजी भूमि 484/5
0.020
निजी भूमि 485
0.200
निजी भूमि 486
0.320
निजी भूमि 487
0.240
निजी भूमि 488
0.270
निजी भूमि 489
0.270
निजी भूमि 490/1
0.230
निजी भूमि
0.060
490/2
निजी भूमि
0.440
494
निजी भूमि 495
0.390
निजी भूमि
0.170
496
निजी भूमि 497
0.160
निजी भूमि 498
0.150
निजी भूमि 499
0.150
निजी भूमि
0.520
500/1
निजी भूमि
0.520
500/2
निजी भूमि
0.060
502/2
निजी भूमि 502/1
0.140
निजी भूमि
0.140
502/3
निजी भूमि
0.030
503
निजी भूमि
1.000
504
निजी भूमि 501
1.000
निजी भूमि
0.060
505/1
निजी भूमि 505/2
0.030
निजी भूमि 505/3
0.030
निजी भूमि 506
0.250
निजी भूमि
0.610
507
निजी भूमि 2634
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
(3) (1)
(2)
0.020
508
निजी भूमि 509
0.030
निजी भूमि 510
0.030
निजी भूमि 511
0.050
निजी भूमि 512
0.040
निजी भूमि 513
0.050
निजी भूमि 515/1
0.100
निजी भूमि
0.090
515/2
निजी भूमि 516
0.100
निजी भूमि
0.100
517
निजी भूमि 518/1
0.110
निजी भूमि
0.120
518/2
निजी भूमि 519
0.230
निजी भूमि 520
0.510
निजी भूमि 521
0.410
निजी भूमि 522
0.960
निजी भूमि 523
0.130
निजी भूमि 524/1
0.030
निजी भूमि 524/2
0.050
निजी भूमि 524/3
0.190
निजी भूमि
0.060
525
निजी भूमि
0.120
526
निजी भूमि
0.100
527
निजी भूमि
0.180
528
निजी भूमि 529
0.110
निजी भूमि 530
0.110
निजी भूमि 531
0.340
निजी भूमि
0.100
532
निजी भूमि 533
0.070
निजी भूमि
0.050
534
निजी भूमि
0.060
535
निजी भूमि
0.090
536
निजी भूमि 537
0.090
निजी भूमि
0,200
538
निजी भूमि 539
0.090
निजी भूमि 540
0.030
निजी भूमि
0.080
541
निजी भूमि 542
0.080
निजी भूमि
0.090
543
निजी भूमि 544
0.050
निजी भूमि
0.060
545
निजी भूमि
0.060
546
निजी भूमि 547
0.110
निजी भूमि 548
0.210
निजी भूमि 549/1
0.040
निजी भूमि
[भाग 1
(2)
(3) (1)
0.040
549/2
निजी भूमि 550
0.090
निजी भूमि 551
0.090
निजी भूमि 552
0.130
'निजी भूमि
0.090
553
निजी भूमि
0.080
554
निजी भूमि 555
0.060
निजी भूमि 556
0.090
निजी भूमि
0.090
557
निजी भूमि 558
0.090
निजी भूमि 559
0.040
निजी भूमि 560
0.040
निजी भूमि
0.040
561
निजी भूमि 562
0.040
निजी भूमि
0.030
563
निजी भूमि
0.070
564
निजी भूमि 565
0.110
निजी भूमि
0.130
566
निजी भूमि 567
0.050
निजी भूमि
0.060
568
निजी भूमि
0.080
569/1
निजी भूमि
0.140
569/2
निजी भूमि 570
0.170
निजी भूमि
0.200
571
निजी भूमि 572
0.090
निजी भूमि 573
0.120
निजी भूमि
0.020
574
निजी भूमि 575
0.050
निजी भूमि
0.030
576
निजी भूमि
0.060
577
निजी भूमि
0.030
578
निजी भूमि
0.130
579
निजी भूमि 580
0.110
निजी भूमि
0.060
581
निजी भूमि 582
0.060
निजी भूमि 583
0.110
निजी भूमि 584
0.070
निजी भूमि 585
0.120
निजी भूमि
0.140
586
निजी भूमि 587
0.110
निजी भूमि
0.110
588
निजी भूमि
0.050
760
निजी भूमि
0.050
769
निजी भूमि
0.030
808
निजी भूमि
0.070
809
निजी भूमि भाग 1 ]
2635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
(2)
(3) (1)
0.020
814
निजी भूमि
0.100
815
निजी भूमि 817
0.040
निजी भूमि
0.130
818
निजी भूमि
0.100
819
निजी भूमि
0.060
820
निजी भूमि 821
0.130
निजी भूमि 822
0.080
निजी भूमि 823
0.130
निजी भूमि 824
0.080
निजी भूमि
0.050
825
निजी भूमि
0.070
826
निजी भूमि
0.090
827
निजी भूमि
0.060
828
निजी भूमि
0.070
829
निजी भूमि 830
0.080
निजी भूमि 831
0.060
निजी भूमि
0.030
832/1
निजी भूमि 832/2
0.030
निजी भूमि
0.070
833
निजी भूमि 834
0.050
निजी भूमि
0.070
835
निजी भूमि
0.050
836.
निजी भूमि
0.060
837
निजी भूमि
0.040
838
निजी भूमि 839
0.050
निजी भूमि
0.060
840
निजी भूमि
0.090
841
निजी भूमि
0.050
842/1
निजी भूमि 842/2
0.060
निजी भूमि
0.060
843
निजी भूमि
0.030
844
निजी भूमि
0.050
845
निजी भूमि
0.030
846/1
निजी भूमि
0.020
846/2
निजी भूमि
0.040
849/2
निजी भूमि
0.080
364/1
निजी भूमि
0.220
364/2
निजी भूमि
0.040
866
निजी भूमि 867
0.190
निजी भूमि
0.080
870/3
निजी भूमि
0.030
871
निजी भूमि 875
0.040
निजी भूमि
0.050
876
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
877
0.040
निजी भूमि 878/1
0.140
निजी भूमि 878/2
0.290
निजी भूमि 878/3
0.270
निजी भूमि
0.020
879/1
निजी भूमि
0.010
879/2
निजी भूमि 880
0.030
निजी भूमि
0.400
881
निजी भूमि
0.040
882
निजी भूमि 883/1
0.290
निजी भूमि 883/2
0.070
निजी भूमि
0.070
883/3
निजी भूमि
0.010
884/1
निजी भूमि
0.010
884/2
निजी भूमि 886
0.140
निजी भूमि
0.470
887
निजी भूमि 889
0.300
निजी भूमि
0.430
892
निजी भूमि
0.430
894
निजी भूमि 896
0.280
निजी भूमि
0.090
898
निजी भूमि
0.440
899
निजी भूमि
0.050
900
निजी भूमि 901
0.280
निजी भूमि
0.040
902
निजी भूमि
0.020
903
निजी भूमि
0.240
904
निजी भूमि
0.050
905
निजी भूमि
0.170
906
निजी भूमि
0.010
907
निजी भूमि 908
0.130
निजी भूमि
0.030
909
निजी भूमि 910
0.410
निजी भूमि
0.020
911
निजी भूमि
0.020
912/1
निजी भूमि 912/2
0.030
निजी भूमि
0.210
913/1
निजी भूमि 913/2
0.200
निजी भूमि
0.020
914
निजी भूमि 915
0.030
निजी भूमि 916
0.300
निजी भूमि
0.020
917
निजी भूमि 918
0.040
निजी भूमि 919
0.610
निजी भूमि 2636
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
(2)
(3) (1)
0.010
920/1
निजी भूमि 920/2
0.030
निजी भूमि 922
0.040
निजी भूमि
0.270
923/1
निजी भूमि 923/2
0.270
निजी भूमि 924/1
0.070
निजी भूमि 924/2
0.020
निजी भूमि
0.060
925
निजी भूमि
0.070
926/1
निजी भूमि 926/2
0.060
निजी भूमि
0.280
927
निजी भूमि 928
0.020
निजी भूमि
0.030
929
निजी भूमि
0.020
930
निजी भूमि
0.020
931/1
निजी भूमि
0.010
931/2
निजी भूमि
0.100
932
निजी भूमि
0.050
933
निजी भूमि 934
0.030
निजी भूमि
0.030
935
निजी भूमि 936
0.010
निजी भूमि
0.040
937/1
निजी भूमि
0.040
937/2
निजी भूमि 938
0.090
निजी भूमि
0.020
939
निजी भूमि
0.090
940
निजी भूमि
0.060
941
निजी भूमि
0.050
942
निजी भूमि
0.060
943
निजी भूमि
0.050
944
निजी भूमि
0.070
945
निजी भूमि
0.050
946
निजी भूमि
0.110
947
निजी भूमि 950
0.110
निजी भूमि
0.050
951/1
निजी भूमि
0.040
951/2
निजी भूमि
0.030
952/1
निजी भूमि 952/2
0.040
निजी भूमि
0.220
953
निजी भूमि
0.080
954
निजी भूमि
0.080
955
निजी भूमि 956
0.040
निजी भूमि
0.210
957/1
निजी भूमि
0.200
957/2
निजी भूमि (1)
(2)
(3)
0.020
958/1
निजी भूमि
0.020
958/2
निजी भूमि 959
0.020
निजी भूमि
0.300
960
निजी भूमि
0.430
961
निजी भूमि
0.030
962
निजी भूमि
0.030
963
निजी भूमि 964
0.460
निजी भूमि
0.050
965
निजी भूमि
0.380
966
निजी भूमि 967
0.030
निजी भूमि
0.020
968
निजी भूमि
0.220
969
निजी भूमि 970
0.040
निजी भूमि
0.050
971
निजी भूमि 972
0.040
निजी भूमि
0.130
973/1
निजी भूमि
0.140
973/2
निजी भूमि
0.020
974/1
निजी भूमि
0.010
974/2
निजी भूमि
0.280
975
निजी भूमि
0.030
976
निजी भूमि
0.420
977
निजी भूमि
0.030
978
निजी भूमि 979
0.340
निजी भूमि
0.030
980
निजी भूमि 981
0.330
निजी भूमि
0.020
982
निजी भूमि 983
0.020
निजी भूमि
0.120
984
निजी भूमि
0.110
985
निजी भूमि
0.020
986
निजी भूमि
0.020
987
निजी भूमि
0.110
988/1
निजी भूमि 988/2
0.040
निजी भूमि
0.060
988/3
निजी भूमि 989
0.020
निजी भूमि
0.020
990
निजी भूमि 991
0.240
निजी भूमि
0.050
992
निजी भूमि 993
0.030
निजी भूमि
0.210
994
निजी भूमि
0.040
995
निजी भूमि
0.040
996
निजी भूमि भाग 1 ]
2637
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
(2)
(3) (1)
0.360
997
निजी भूमि
0.300
998
निजी भूमि
0.020
999
निजी भूमि
0.050
1000
निजी भूमि
0.220
1001
निजी भूमि
0.020
1002
निजी भूमि 1003/1
0.040
निजी भूमि
0.240
1003/2
निजी भूमि
0.070
1004
निजी भूमि 1005
0.020
निजी भूमि
0.020
1006
निजी भूमि 1007
0.140
निजी भूमि
0.020
1008
निजी भूमि
0.020
1009
निजी भूमि 1010
0.250
निजी भूमि
0.020
1011
निजी भूमि
0.020
1012
निजी भूमि
0.020
1013
निजी भूमि
0.490
1014
निजी भूमि 1015
0.250
निजी भूमि
0.030
1016
निजी भूमि 1017
0.030
निजी भूमि
0.220
1018/1
निजी भूमि
0.220
1018/2
निजी भूमि 1019
0.530
निजी भूमि 1020
0.150
निजी भूमि
0.170
1021
निजी भूमि 1022
0.090.
निजी भूमि
0.080
1024/1
निजी भूमि 1024/2
0.080
निजी भूमि 1025
0.150
निजी भूमि
0.450
1026
निजी भूमि 1027
0.110
निजी भूमि 1028
0.310
निजी भूमि 1029
0.310
निजी भूमि 1030
0.160
निजी भूमि 1031
0.040
निजी भूमि 1032
0.120
निजी भूमि 1033/1
0.100
निजी भूमि 1033/2
0.300
निजी भूमि 1033/3
0.150
निजी भूमि 1034
0.110
निजी भूमि 1035
0.070
निजी भूमि 1036/1
0.080
निजी भूमि 1036/2
0.080
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
1037
0.290
निजी भूमि 1038
0.380
निजी भूमि 1039
0.220
निजी भूमि
0.040
1040
निजी भूमि
0.020
1041
निजी भूमि
0.070
1042/1
निजी भूमि 1042/2
0.170
निजी भूमि
0.010
1043/1
निजी भूमि 1043/2
0.030
निजी भूमि 1044/1
0.020
निजी भूमि
0.220
1044/2
निजी भूमि 1045
0.030
निजी भूमि 1046
0.020
निजी भूमि
0.200
1047
निजी भूमि
0.030
1048
निजी भूमि
0.130
1049/1
निजी भूमि
0.060
1049/2
निजी भूमि 1050
0.010
निजी भूमि 1051
0.150
निजी भूमि 1053
0.150
निजी भूमि 1055
0.080
निजी भूमि
0.150
1056
निजी भूमि
0.080
1057
निजी भूमि 1058
0.150
निजी भूमि
0.050
1059
निजी भूमि 1060
0.060
निजी भूमि
0.060
1061
निजी भूमि 1062
0.140
निजी भूमि
0.030
1063
निजी भूमि 1064
0.060
निजी भूमि 1065
0.150
निजी भूमि 1066
0.100
निजी भूमि
0.040
1067 /2क
निजी भूमि
0.050
1067/2ख
निजी भूमि
0.050
1067 /2ग
निजी भूमि
0.050
1067/2घ
निजी भूमि 1067/2ड
0.190
निजी भूमि 1068
0.190
निजी भूमि
0.490
1069
निजी भूमि
0.180
1070/1
निजी भूमि
0.140
1070/2
निजी भूमि
0.380
1071
निजी भूमि
0.140
1072/1
निजी भूमि 1072/2
0.130
निजी भूमि 1072/3/1
0.080
निजी भूमि 2638
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
(1)
(2)
(3) 1072/3/2
0.070
निजी भूमि 1072/4
0.140
निजी भूमि 1073
0.460
निजी भूमि 1074
0.590
निजी भूमि 1075
0.050
निजी भूमि
0.340
1076
निजी भूमि
0.020
1077
निजी भूमि
0.410
1078
निजी भूमि
0.030
1079
निजी भूमि 1080
0.150
निजी भूमि 1081
0.040
निजी भूमि 1082
0.480
निजी भूमि
0.070
1083
निजी भूमि 1084/1
0.080
निजी भूमि
0.590
1084/2
निजी भूमि
0.800
1085
निजी भूमि 1086/1
0.180
निजी भूमि 1086/2
0.320
निजी भूमि 1087
0.350
निजी भूमि
0.010
1088
निजी भूमि 1089/1
0.400
निजी भूमि
0.410
1089/2
निजी भूमि
0.330
1090/1
निजी भूमि 1090/2
0.320
निजी भूमि
0.630
1091/1
निजी भूमि 1091/2
1.260
निजी भूमि
0.100
1092/1
निजी भूमि 1092/2
0.110
निजी भूमि
0.030
1093
निजी भूमि 1094/1
0.180
निजी भूमि
0.270
1094/2
निजी भूमि 1095
0.340
निजी भूमि
0.170
1096
निजी भूमि
0.410
1097
निजी भूमि
0.100
1098/1
निजी भूमि
0.100
1098/2
निजी भूमि 1098/3
0.100
निजी भूमि
0.100
1098/4
निजी भूमि
0.060
1099
निजी भूमि
0.540
1100
निजी भूमि 1101
0.220
निजी भूमि 1102
0.300
निजी भूमि
0.680
1103
निजी भूमि
0.030
1105
निजी भूमि
(3) (1)
(2)
1106
0.680
निजी भूमि 1107
0.220
निजी भूमि 1108
0.680
निजी भूमि 1109
0.390
निजी भूमि
0.500
1110
निजी भूमि
0.140
निजी भूमि 1111/2
0.260
निजी भूमि
0.190
1112
निजी भूमि
0.020
1113
निजी भूमि
0.100
1114
निजी भूमि 1115
0.140
निजी भूमि
0.220
1121
निजी भूमि 1122
0.100
निजी भूमि 1123
0.090
निजी भूमि 1124
0.190
निजी भूमि 1125
0.150.
निजी भूमि
0.220
1126
निजी भूमि 1127
0.110
निजी भूमि
0.270
1129
निजी भूमि 1131
0.190
निजी भूमि
0.070
1132
निजी भूमि
0.230
1133/1
निजी भूमि
0.420
1133/2
निजी भूमि
0.140
1134
निजी भूमि 1135/2
0.100
निजी भूमि
0.120
1136/1
निजी भूमि
0.110
1136/2
निजी भूमि
0.210
1137
निजी भूमि 1138
0.070
निजी भूमि
0.200
1156
निजी भूमि
0.080
1157
निजी भूमि 1161/1
0.020
निजी भूमि
0.020
1161/2
निजी भूमि
0.190
1162/1
निजी भूमि
0.320
1163
निजी भूमि 1164
0.460
निजी भूमि
0.050
1165
निजी भूमि
0.080
1177
निजी भूमि
0.090
1178
निजी भूमि
0.110
1179
निजी भूमि 1180
0.100
निजी भूमि
0.210
1181
निजी भूमि
0.230
1182
निजी भूमि
0.250
1183
निजी भूमि 2639
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
0.420
1185
निजी भूमि 1186/1
0.360
निजी भूमि 1186/2
0.190
निजी भूमि
0.090
1187
निजी भूमि
0.080
1188
निजी भूमि
0.120
1189
निजी भूमि 1190
0.310
निजी भूमि 1191
0.190
निजी भूमि
0.170
1192
निजी भूमि
0.350
1193
निजी भूमि 1194
0.140
निजी भूमि 1195
0.150
निजी भूमि
0.050
1196
निजी भूमि 1197
0.060
निजी भूमि
0.170
1198
निजी भूमि
0.090
1199
निजी भूमि 1200
0.110
निजी भूमि 1201
0.120
निजी भूमि
0.090
1202
निजी भूमि 1203
0.140
निजी भूमि
0.210
1204
निजी भूमि
0.060
1205
निजी भूमि
0.090
1206
निजी भूमि
0.090
1207
निजी भूमि
0.080
1208
निजी भूमि
0.060
1209
निजी भूमि
0.140
1210
निजी भूमि
0.110
1211
निजी भूमि 1212
0.150
निजी भूमि
0.090
1213
निजी भूमि
0.070
1216
निजी भूमि
0.130
1217
निजी भूमि
0.110
1218/1
निजी भूमि 1218/2
0.110
निजी भूमि 1219
0.170
निजी भूमि 1220
0.080
निजी भूमि
0.090
1412
निजी भूमि
0.140
1413
निजी भूमि
0.260
1414
निजी भूमि
0.260
1415
निजी भूमि
0.020
1416/1
निजी भूमि
0.120
1416/2
निजी भूमि 1417
0.050
निजी भूमि 1419/1
0.120
निजी भूमि
(2)
(1)
(3)
0.060
1419/2
निजी भूमि 1420
0.090
निजी भूमि
0.080
1421
निजी, भूमि
0.010
1422
निजी भूमि 1423/1
0.010
निजी भूमि
0.010
1423/2
निजी भूमि 1424/1
0.050
निजी भूमि
0.100
1424/2
निजी भूमि 1425/1
0.100
निजी भूमि
0.060
1425/2
निजी भूमि
0.060
1425/3
निजी भूमि 1426
0.180
निजी भूमि
0.080
1427/1
निजी भूमि
0.080
1427/2
निजी भूमि
0.170
1428
निजी भूमि
0.110
1429
निजी भूमि
0.480
1430
निजी भूमि
0.170
1431/1
निजी भूमि
0.020
1431/2
निजी भूमि
0.040
1431/3
निजी भूमि
0.040
1431/4
निजी भूमि
0.070
1432/1
निजी भूमि
0.060
1432/2
निजी भूमि
0.090
1433/1
निजी भूमि
0.080
1433/2
निजी भूमि
0.290
1434
निजी भूमि 1435
0.140
निजी भूमि
0.150
1436
निजी भूमि
0.150
1437
निजी भूमि 1438
0.070
निजी भूमि
0.190
1439
निजी भूमि 1440
0.170
निजी भूमि 1441
0.170
निजी भूमि
0.120
14420
निजी भूमि 1443
0.120
निजी भूमि
0.210
1444
निजी भूमि
0.110
1446
निजी भूमि 1447
0.230
निजी भूमि
0.140
1448
निजी भूमि 1449/1
0.170
निजी भूमि
0.060
1449/2
निजी भूमि
0.110
1450
निजी भूमि 1451
0.090
निजी भूमि 1452
0.190
निजी भूमि
0.100
1453
निजी भूमि 2640
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
(3)
(2)
(1)
0.100
1454
निजी भूमि 1455
0.110
निजी भूमि 1456
0.040
निजी भूमि 1457
0.030
निजी भूमि 1458/1
0.050
निजी भूमि 1458/2
0.050
निजी भूमि
0.060
1458/3
निजी भूमि
0.050
1459
निजी भूमि
0.900
1460
निजी भूमि 1461
1.380
निजी भूमि 1462
0.130
निजी भूमि
0.070
1463
निजी भूमि
0.060
1464
निजी भूमि
0.110
1465
निजी भूमि
0.130
1466
निजी भूमि
0.270
1467
निजी भूमि 1468
0.150
निजी भूमि 1469
0.200
निजी भूमि
0.100
1472
निजी भूमि 1473
0.090
निजी भूमि 1474
0.190
निजी भूमि
1.570
1475
निजी भूमि
0.230
1476
निजी भूमि 1477/1
0.110
निजी भूमि 1477/2
0.120
निजी भूमि 1478
0.610
निजी भूमि
0.620
1479
निजी भूमि
0.110
1480
निजी भूमि
0.870
1481/2
निजी भूमि
0.240
1482
निजी भूमि
0.080
1483/1
निजी भूमि
0.080
1483/2
निजी भूमि 1484/1
0.110
निजी भूमि 1484/2
0.110
निजी भूमि
0.040
1485/1/1
निजी भूमि 1485/1/2
0.050
निजी भूमि
0.010
1485/1/3
निजी भूमि
0.320
1485/2
निजी भूमि 1486
0.100
निजी भूमि 1487
0.160
निजी भूमि 1489/1
0.160
निजी भूमि
0.030
1489/2/1
निजी भूमि
0.130
1489/2/2
निजी भूमि 1491
0.330
निजी भूमि
(2)
(1)
(3)
0.120
1492
निजी भूमि
0.180
1493
निजी भूमि 1494
0.170
निजी भूमि
0.160
1495
निजी भूमि
0.120
1496/1
निजी भूमि 1496/2
0.130
निजी भूमि
0.170
1497
निजी भूमि 1498/1
0.150
निजी भूमि
0.620
1498/2
निजी भूमि
0.280
1499/1
निजी भूमि
0.280
1499/2
निजी भूमि 1500
0.220
निजी भूमि 1501
0.380
निजी भूमि 1502
0.720
निजी भूमि
0.200
1503/1
निजी भूमि
0.200
1503/2
निजी भूमि
0.280
1504/1
निजी भूमि 1504/2
0.270
निजी भूमि 1505
0.590
निजी भूमि
0.080
1506
निजी भूमि
0.360
1507
निजी भूमि
0.500
1508/1
निजी भूमि 1508/2
0.130
निजी भूमि
1.740
1513
निजी भूमि 1514
0.050
निजी भूमि
0.540
1515
निजी भूमि
0.180
1516/1/1
निजी भूमि
0.180
1516/1/2
निजी भूमि 1516/2
0.360
निजी भूमि 1517
0.440
निजी भूमि
0.580
1518
निजी भूमि 1519
0.480
निजी भूमि 1520/1
0.100
निजी भूमि 1520/2
0.110
निजी भूमि
0.110
1521
निजी भूमि 1522/1
0.100
निजी भूमि
0.100
1522/2
निजी भूमि
0.100
1523
निजी भूमि 1524
0.060
निजी भूमि
0.150
85/2
निजी भूमि 87/2
0.480
निजी भूमि
0.790
88/1
निजी भूमि 88/2
0.780
निजी भूमि
0.120
89/1
निजी भूमि भाग 1 ]
2641
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
(2)
(3) (1)
0.120
89/2
निजी भूमि
0.120
89/3
निजी भूमि
0.120
89/4
निजी भूमि
0.340
90/1
निजी भूमि
0.800
90/2
निजी भूमि
0.500
90/3
निजी भूमि
0.080
91
निजी भूमि
0.500
93/1
निजी भूमि 93/2
0.500
निजी भूमि
0.800
93/3
निजी भूमि
0.390
93/4
निजी भूमि
0.500
93/5
निजी भूमि
0.800
93/6
निजी भूमि 93/7
0.250
निजी भूमि 93/8
0.430
निजी भूमि 94/1
1.220
निजी भूमि 94/2
0.550
निजी भूमि
0.090
95
निजी भूमि 96/1
0.250
निजी भूमि 96/2
0.070
निजी भूमि
0.500
97/1
निजी भूमि 97/2
0.500
निजी भूमि
0.800
97/3
निजी भूमि
0.500
97/4
निजी भूमि
0.800
97/5
निजी भूमि
0.040
97/6
निजी भूमि
0.370
99/1
निजी भूमि
0.500
99/2
निजी भूमि
0.030
99/3
निजी भूमि
1.380
101
निजी भूमि
0.800
102/2
निजी भूमि 102/3 क
0.600
निजी भूमि 102/3ख
0.610
निजी भूमि
0.600
102/4
निजी भूमि
0.070
211/1
निजी भूमि 212
0.180
निजी भूमि
0.110
213/1
निजी भूमि 213/2
0.110
निजी भूमि 214
0.130
निजी भूमि 215
0.120
निजी भूमि
0.380
216
निजी भूमि 217
0.350
निजी भूमि
0.030
252
निजी भूमि 253
0.090
निजी भूमि (1)
(2)
(3) 254
0.110
निजी भूमि 255
0.060
निजी भूमि
0.060
256
निजी भूमि
0.040
257
निजी भूमि
0.050
258-
निजी भूमि
0.010
259
निजी भूमि
0.030
267
निजी भूमि 268
0.050
निजी भूमि 269
0.140
निजी भूमि 270
0.050
निजी भूमि
0.060
271
निजी भूमि 272
0.040
निजी भूमि 273
0.030
निजी भूमि 274
0.030
निजी भूमि 275
0.040
निजी भूमि
0.050
276
निजी भूमि
0.050
277
निजी भूमि
0.030
278
निजी भूमि
0.010
279
निजी भूमि
0.020
280
निजी भूमि
0.080
292
निजी भूमि 293
0.030
निजी भूमि
0.040
294
निजी भूमि
0.030
295
निजी भूमि 300
0.070
निजी भूमि
0.080
301
निजी भूमि 302
0.070
निजी भूमि 307
0.030
निजी भूमि
0.050
308
निजी भूमि
0.040
309
निजी भूमि
0.010
311
निजी भूमि
0.070
312
निजी भूमि
0.040
313
निजी भूमि 314
0.030
निजी भूमि 315
0.090
निजी भूमि
0.230
316
निजी भूमि
0.080
317
निजी भूमि
0.080
318
निजी भूमि
0.080
319
निजी भूमि
0.050
320
निजी भूमि 321
0.050
निजी भूमि
0.100
322
निजी भूमि 323
0.010
निजी भूमि
0.030
324
निजी भूमि 325
0.040
निजी भूमि 2642
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
(1)
(2)
(3)
0.050
326
निजी भूमि 327
0.050
निजी भूमि 328
0.050
निजी भूमि 329
0.050
निजी भूमि 330
0.090
निजी भूमि
0.060
331
निजी भूमि
0.040
332
निजी भूमि 333
0.080
निजी भूमि
0.070
334
निजी भूमि 335
0.040
निजी भूमि
0.050
336
निजी भूमि
0.070
337
निजी भूमि
0.290
338
निजी भूमि
0.050
339
निजी भूमि 340
0.050
निजी भूमि
0.030
341
निजी भूमि
0.270
342
निजी भूमि
0.060
343
निजी भूमि 344
0.030
निजी भूमि
0.070
345
निजी भूमि
0.040
346
निजी भूमि
0.050
347
निजी भूमि 348
0.030
निजी भूमि
0.030
349
निजी भूमि 350
0.030
निजी भूमि
0.060
351
निजी भूमि
0.060
352
निजी भूमि 353
0.030
निजी भूमि
0.030
354
निजी भूमि
0.040
355
निजी भूमि
0.040
356
निजी भूमि 357
0.050
निजी भूमि
0.040
358
निजी भूमि
0.070
359
निजी भूमि
0.070
360
निजी भूमि 361
0.090
निजी भूमि
0.070
362
निजी भूमि
0.050
363
निजी भूमि
0.050
364
निजी भूमि
0.080
365
निजी भूमि 366
0.050
निजी भूमि
0.060
367
निजी भूमि
0.040
368
निजी भूमि 369
0.040
निजी भूमि 370
0.070
निजी भूमि
0.070
371
निजी भूमि 372
0.050
निजी भूमि
0.040
373
निजी भूमि (1)
(2)
(3)
0.030
374
निजी भूमि 375
0.030
निजी भूमि 376
0.030
निजी भूमि
0.050
377
निजी भूमि 378
0.050
निजी भूमि
0.050
379
निजी भूमि
0.060
380
निजी भूमि
0.030
381
निजी भूमि
0.040
382
निजी भूमि 383
0.050
निजी भूमि
0.050
384
निजी भूमि 385
0.130
निजी भूमि
0.080
386
निजी भूमि
0.040
387
निजी भूमि
0.040
388
निजी भूमि
0.090
389
निजी भूमि 390
0.070
निजी भूमि
0.050
391
निजी भूमि 392
0.050
निजी भूमि
0.160
393
निजी भूमि
0.550
394
निजी भूमि
0.050
395
निजी भूमि
0.110
396
निजी भूमि
2.100
397
निजी भूमि 398
0.090
निजी भूमि
0.160
399
निजी भूमि
0.870
400
निजी भूमि 401
0.170
निजी भूमि
0.200
402
निजी भूमि
0.110
403
निजी भूमि 404
0.290
निजी भूमि
0.080
405/1/1
निजी भूमि
0.240
405/1/2
निजी भूमि
0.160
405/2
निजी भूमि 406
0.480
निजी भूमि
0.090
407
निजी भूमि
0.080
408
निजी भूमि
0.110
409
निजी भूमि
0.080
410
निजी भूमि
0.040
411
निजी भूमि
0.040
412
निजी भूमि 413
0.040
निजी भूमि
0.040
415
निजी भूमि 416
0.040
निजी भूमि
0.060
417
निजी भूमि
0.120
418
निजी भूमि
0.080
419
निजी भूमि 420
0.060
निजी भूमि 2643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
421
0.060
निजी भूमि 422
0.080
निजी भूमि
0.040
423
निजी भूमि
0.080
424/1
निजी भूमि 424/2
0.010
निजी भूमि 425/1
0.050
निजी भूमि 425/2
0.020
निजी भूमि 426
0.090
निजी भूमि
0.060
427
निजी भूमि 428
0.110
निजी भूमि 429
0.480
निजी भूमि 430
0.070
निजी भूमि
0.200
431
निजी भूमि
0.100
433
निजी भूमि
0.260
434
निजी भूमि
0.160
435/1
निजी भूमि 435/2
0.160
निजी भूमि
0.120
436/1
निजी भूमि
0.110
436/2
निजी भूमि 437
0.040
निजी भूमि 438
0.050
निजी भूमि
0.050
439
निजी भूमि 440
0.050
निजी भूमि
1.120
441
निजी भूमि
0.280
442
निजी भूमि
0.040
443
निजी भूमि
0.130
445/1
निजी भूमि
0.330
445/2
निजी भूमि
0.320
445/3
निजी भूमि
0.320
445/4
निजी भूमि
0.220
445/5
निजी भूमि 445/6
0.110
निजी भूमि
0.250
446/1
निजी भूमि
0.250
446/2
निजी भूमि
0.250
446/3
निजी भूमि
0.140
447/1
निजी भूमि 447/2
0.150
निजी भूमि
0.380
448
निजी भूमि
0.930
449
निजी भूमि
0.260
450/1
निजी भूमि
0.260
450/2
निजी भूमि
0.260
450/3
निजी भूमि
0.250
451/1
निजी भूमि
0.330
451/2
निजी भूमि
0.090
452
निजी भूमि
0.050
453
निजी भूमि
0.070
454
निजी भूमि
0.090
455/1
निजी भूमि
(2)
(3) (1)
0.100
455/2
निजी भूमि 455/3
0.250
निजी भूमि
0.080
456
निजी भूमि
0.010
457/1
निजी भूमि
0.090
457/2
निजी भूमि
0.860
458/2
निजी भूमि
0.530
461
निजी भूमि
0.320
462
निजी भूमि
0.160
463
निजी भूमि
0.520
464
निजी भूमि
0.720
465
निजी भूमि
0.300
466/1
निजी भूमि
0.300
466/2
निजी भूमि 466/3
0.310
निजी भूमि
0.610
467
निजी भूमि
0.240
468
निजी भूमि
0.080
514
निजी भूमि
0.020
1052
निजी भूमि
1.250
1054
निजी भूमि
0.020
1162/2
निजी भूमि
0.030
43
निजी भूमि
0.180
44
निजी भूमि 46
0.140
निजी भूमि 47
0.170
निजी भूमि
0.090
40
निजी भूमि
0.020
49
निजी भूमि
0.480
60
निजी भूमि
0.010
61
निजी भूमि 68/2
0.090
निजी भूमि
0.070
78
निजी भूमि
0.110
79
निजी भूमि
0.100
80
निजी भूमि
नहर
1121/1
0.010
निजी भूमि 1221/2
0.010
निजी भूमि 1223/1
0.010
निजी भूमि
0.010
1223/2
निजी भूमि
0.030
1224
निजी भूमि
0.030
1361
निजी भूमि
0.020
1270
निजी भूमि
0.010
1271
निजी भूमि 1358
0.010
निजी भूमि 1273
0.010
निजी भूमि
0.030
1353
निजी भूमि
0.010
1277/1
निजी भूमि
0.010
1277/2
निजी भूमि
0.020
1278
निजी भूमि 1280
0.020
निजी भूमि 2644
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
(1)
(3)
(2)
1342
0.030
निजी भूमि
0.040
1341
निजी भूमि 1340
0.060
निजी भूमि
0.010
1281
निजी भूमि
0.010
1331/1
निजी भूमि
0.010
1331/2
निजी भूमि
0.020
1332
निजी भूमि
0.020
1337
निजी भूमि
0.040
1339
निजी भूमि
0.010
1338
निजी भूमि
0.030
1335
निजी भूमि 1688/1
0.020
निजी भूमि
0.010
1688/2/1
निजी भूमि
0.010
1689/1
निजी भूमि
0.010
1689/2
निजी भूमि
0.010
1691/1
निजी भूमि
0.010
1691/2
निजी भूमि
0.030
1719
निजी भूमि
0.020
1720
निजी भूमि
0.010
1723/1
निजी भूमि
0.020
1723/2
निजी भूमि
0.010
1734/1
निजी भूमि
0.010
1734/2
निजी भूमि 1732
0.010
निजी भूमि 1733
0.010
निजी भूमि
0.010
2023/1
निजी भूमि 2023/2
0.010
निजी भूमि
0.010
2023/3
निजी भूमि
0.010
1910/1
निजी भूमि
0.010
1910/2
निजी भूमि
0.010
1911
निजी भूमि
0.010
1913
निजी भूमि
0.010
1915
निजी भूमि
0.010
1916
निजी भूमि
0.010
1919/1
निजी भूमि
0.010
1919/2
निजी भूमि
0.030
2048
निजी भूमि
0.020
2074
निजी भूमि
0.040
2075
निजी भूमि 2078
0.020
निजी भूमि
0.010
2079
निजी भूमि
0.020
2088
निजी भूमि
0.020
2089
निजी भूमि
0.010
2099
निजी भूमि
0.010
2100
निजी भूमि
0.030
2101
निजी भूमि
0.030
2102
निजी भूमि
0.020
2183/1
निजी भूमि
(3)
(2)
(1)
2183
0.020
निजी भूमि
0.020
2184
निजी भूमि
0.010
2185
निजी भूमि
0.010
2186
निजी भूमि
0.010
2187
निजी भूमि 2188
0.050
निजी भूमि 2215/1
0.010
निजी भूमि
0.010
2215/3
निजी भूमि
0.140
2216
निजी भूमि
0.040
2199
निजी भूमि 2207
0.050
निजी भूमि 2208
0.050
निजी भूमि
0.070
2209
निजी भूमि
0.040
2278
निजी भूमि
0.100
2289
निजी भूमि
0.060
2286
निजी भूमि
0.060
2316
निजी भूमि
0.130
2317
निजी भूमि
0.070
2339
निजी भूमि 2340
0.140
निजी भूमि
0.020
2338
निजी भूमि
0.060
2341
निजी भूमि
0.050
2342
निजी भूमि
0.080
2343
निजी भूमि
0.100
2344
निजी भूमि
0.060
2375
निजी भूमि
0.050
2388/1
निजी भूमि 2388/2
0.050
निजी भूमि
0.090
2417
निजी भूमि
0.080
2419
निजी भूमि
0.010
2435
निजी भूमि
0.160
2436
निजी भूमि
0.010
2473
निजी भूमि
0.070
2474
निजी भूमि
0.010
2477
निजी भूमि
0.130
2478
निजी भूमि
0.150
2480
निजी भूमि
164.530
कुल रकबा निजी भूमि
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. देवरी तालाब योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य निर्माण हेतु
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना के न्यायालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र कुमार मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .
2645
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 2014
क्र. 22- अ-82-2010-2011 - भू- अ.अ.-ई-1-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- जबलपुर
( ख ) तहसील- जबलपुर
(
ग) ग्राम- कुगवां, प.ह.नं. 34, नं.ब. 499 , रा.नि.मं. जबलपुर-1 .
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.26 हेक्टर.
खसरा नम्बर
रकबा
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.03
169/1
0.01
171/1
173
0.02
174/1
0.22
174/2
174/4
175/1
0.06
0.02
176
177/1
0.01
0.01
177/2
183/2
0.01
0.02
178
0.02
179
0.02
180
182/1
0.01
0.01
182/2
183/1
0.01
0.01
184
0.02
209
210/1
0.31
210/2
211/11
0.36
211/3
227/1
0.05
(2)
(1)
0.06
228/1
0.04
229
230/1
0.07
230/2
0.03
231
0.03
0.02
232
233
0.01
234/2
0.17
234/1
0.03
235
0.03
241
242
0.02
0.02
243
0.32
245
246
0.03
0.11
247/1
247/2
0.02
0.03
248
0.03
249
0.04
250
0.03
251
0.02
253
254
0.01
0.04
255
256
0.02
257
0.02
258
0.08
0.02
259
260
0.04
261/1
261/2
0.50
261/3
261/4क
261/4
0.02
262
263/1
0.01
263/2
0.02
264/2
0.01
266
0.01
267
0.04
0.02
268
0.01
270
योग 3.26
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है-( पाटन शाखा नहर निर्माण हेतु ) .
2646
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, रा.अ.बा.लो.सा. परि. इकाई क्र. 1 , बरगी हिल्स, जबलपुर में किया जा सकता है .
(4) भू-अर्जन अधिनियम 1894 के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी 2014 के पूर्व से कार्यवाही प्रचलित होने से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शितता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 24 ( 1 ) ( क) लागू है.
(5) प्रकरण में प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम, 2013 के अधीन किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विवेक पोरवाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सिवनी, दिनांक 14 अगस्त 2014
क्र. 6041 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- सिवनी
(ग ) नगर/ग्राम- लोनिया, प.ह.नं. 102, ब.नं. 335, रा.नि.म. , सिवनी भाग -2.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.91 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
0.18
325/1
0.28
325/2
323
0.57
0.19
320
322/3
0.21
0.19
322/2
(2)
(1)
322/1
0.45
327/1
0.41
0.15
339/1
0.24
339/2
0.29
339/3
337
0.01
324
1.13
0.20
341/1
0.18
346
345/5
0.04
0.40
345/6
0.06
345/4
0.24
157/1
0.50
158/1
0.36
144
0.38
145
101
0.33
0.40
99/2
0.01
99/1
0.36
98
88/2
0.35
0.26
88/1
0.01
87
0.40
89/1
0.36
89/2
0.40
68/2
0.36
68/4
72
0.01 योग 9.91
( 2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
भाग 1 ]
2647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
क्र. 6041 - भू-अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची की पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क ) जिला- सिवनी
(ख ) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ग्राम- सिमरिया, प.ह.नं. 99, ब.नं. 573, रा.नि.म. , सिवनी, भाग-2 .
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.24 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(1)
258
0.05
261
0.29
0.32
292
0.37
263
0.40
294
296
0.03
0.02
297
298
0.04
300
0.03
287/2
0.26
0.05
301/1
301/2
0.15
0.04
301/4
172/1
0.19 योग . 2.24
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , तहसील सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई , जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
क्र. 6041 - भू- अर्जन-2013 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 ( क्रमांक एक, सन् 1894 ) की धारा 6 के अंतर्गत , इसके द्वारा , यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- सिवनी
(ख) तहसील- सिवनी
(ग) नगर/ ग्राम- मरझोर, प.ह.नं. 113, ब.नं. 465, रा.नि.म. , सिवनी, भाग -1 .
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.07 हेक्टेयर.
खसरा नम्बर
अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.75
85/6
0.11
85/5
0.30
84/1
4
0.49
5
0.13
83/1
0.07
83/3
0.22 योग 2.07
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , तहसील सिवनी , जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2648
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
कार्यालय, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 19 अगस्त 2014
पत्र क्र. 846- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- पटना मुडवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.698 हेक्टेयर.
खसरा नं.
(1)
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
अ- निजी पट्टे की भूमि
137
0.076
0.060
256
257
0.060
267
0.060
0.136
269
277
0.004
0.098
278
298
0.108
0.024
299
0.006
350
0.096
343
344
0.010
373
0.070
375
0.096
0.074
388
0.010
389
0.042
391
392
0.002
0.036
393
0.010
394
(1)
(2)
0.140
396
397
0.116
0.002
398
403
0.036
0.020
404
0.036
405
0.084
436
437
0.186
1.698
योग
ब-शासकीय भूमि की भूमि योग 0.000 महायोग 1.698
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की पटना एवं कचूर माइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 848 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- पताई
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 0.871 हेक्टेयर .
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
15
0.026
16
0.020 2649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
(2)
(1)
17
0.016
18
0.024
0.034
19
20
0.056
33
0.040
0.036
34
56
0.030
0.040
57
0.006
59
0.005
72
73
0.024
0.012
74
98
0.032
99
0.028
104
0.008
106
0.048
107
0.054
108
0.080
0.008
109
116
0.048
117
0.108
0.058
118/1
118/2
0.030
0.871
योग
0.000
ब-शासकीय भूमि की भूमि
0.871
महायोग
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की पटना एवं कचूर माइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 850- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- तिवनी पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.728 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
285
0.021
286
0.032
287
0.360
0.044
288
289
0.042
0.036
296
297
0.036
0.216
298
0.077
302
303
0.067
0.040
304
307
0.040
308
0.051
312
0.061
313
0.038
0.068
314
333
0.022
0.020
334
364
0.004
365
0.004
0.058
368
369
0.154
375
0.034
0.004
376
377
0.022
378
0.008
382
0.016
383
0.022
384
0.046
666
0.028 2650
(1)
(2)
0.012 667
0.113 668
669
0.008 741
0.004
0.004 742
0.004 743
0.008 744
753
0.020
0.036 754
0.016 755
0.081 756
771
0.024 772
0.016 773
0.048 774
0.099
0.004 777
0.004 778
833
0.021
0.024 839
842
0.020 843
0.020 844
0.024
0.016 879
882
0.018
0.018 883
0.016 887
888
0.020 889
0.020
0.020 890
0.040 895
0.020 899
0.008 904
0.016 905
0.016 906
0.028 907
0.020 931
0.044 932
0.036 3693
3694
0.021
योग 2.658 शासकीय भूमि
306
0.038 832
0.008
0.024 897
योग 0.070 महायोग 2.728
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की तिवनी माइनर नं. 2 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 852- प्रका.- भू-अर्जन-2014 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला- रीवा
(ख ) तहसील - मनगवां
(ग) ग्राम- गोंदरी नं. 4
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.678 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1) अ-निजी पट्टे की भूमि
2
0.028
0.008
3
4
0.240
0.010
5
0.220
15
23
0.008
24
0.168
योग 0.678
ब-शासकीय भूमि की भूमि
योग 0.000 महायोग 0.678
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. 2 की गोंदरी सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
भाग 1 ]
2651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
पत्र क्र. 854-प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम-मांद नं. 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.039 हे.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ----निजी पट्टे की भूमि
17
0.016
18
0.018
0.024
19
20
0.036
21
0.004
70
0.048
71
0.030
73
0.044
0.050
75
0.036
76
0.008
77
82
0.108
83
0.012
84
0.034
0.016
91
0.040
92
0.040
94
0.024
95
0.023
96
0.030
98
220
0.028
222
0.090
0.051
252
253
0.020
256
0.108
257
0.012
0.104
258
0.038
259
0.062
261
0.014
272
0.068
340/1
(1)
(2)
340/2
0.033
0.102
344
345
0.044
0.008
348
0.096
349
0.004
350
351
0.064
356
0.020
357
0.116
0.078
358
0.068
359
0.068
373
0.112
399
2.039
योग
ब-शासकीय भूमि की भूमि
योग 0.000 महायोग 2.039
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक की मांद माइनर की मांद सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है .
पत्र क्र. 856- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन -
(क) जिला-रीवा
(ख ) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- बुड़वा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.217 हे.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में) (2)
(1)
अ- निजी पट्टे की भूमि
23
0.234
24
0.076 2652
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
(2)
(1)
27
0.116
0.090
28
31
0.012
36
0.008
0.016
37
38
0.016
0.033
39
42
0.004
46
0.080
47
0.042
0.012
48
75
0.016
0.060
80
0.008
81
82
0.040
0.032
83
0.052
84
0.008
85
86
0.064
0.062
94
0.084
95
96
0.048
0.004
97
1.217
योग
ब-शासकीय भूमि की भूमि
योग 0.000
महायोग 1.217
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की बुड़वा माइनर की बुड़वा सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 858- प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम-गोंदरी नं. 5
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 0.822 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.022
1
4
0.064
0.064
5
6
0.067
0.202
7
0.098
23
24
0.011
29
0.028
30
0.122
36
0.144
योग .. 0.822
ब-शासकीय भूमि की भूमि
0.000
योग .
0.822
महायोग .
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. 2 की गोंदरी सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 860- प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यस्र्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां भाग 1 ]
2653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
(ग ) ग्राम- गोंदरी नं. 1
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.416 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
अ-निजी पट्टे की भूमि
6
0.350
29
0.066
योग .. 0.416
ब-शासकीय भूमि की भूमि
योग 0.000 0.416
महायोग
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की गोंदरी माइनर नं. 2 की गोदरी सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 862 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग ) ग्राम- करारी 52
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.148 हेक्टेयर.
अर्जित रकबा
खसरा नं.
(1)
(हेक्टेयर में) (2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.026
196
197
0.044
0.044
199
0.024
200
0.060
201
0.080
203
(1)
(2)
208
0.036
209
0.048
211
0.054
212
0.006
213
0.074
0.098
214
278
0.034
0.032
279
290
0.026
291
0.018
292
0.028
300
0.028
301
0.024
0.138
302
303
0.016
0.020
305
0.012
306
0.022
307
311
0.038
312
0.096
365
0.022
योग .. 1.148
ब-शासकीय भूमि की भूमि
योग . 0.000
महायोग 1.148
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की करारी माइनर नं. 2 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 864 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यस्र्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां 2654
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
(ग) ग्राम- पिपरवार
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.654 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा
(हेक्टेयर में) (1)
(2) अ- निजी पट्टे की भूमि
1340
0.012 1344
0.118 1359
0.120 1361
0.004 1366
0.056 1367
0.028 1369
0.004 1370
0.024
0.062 1371
1372
0.004 1373
0.024
0.010 1434
1435
0.072 1437
0.016 1438
0.012 1439
0.014 1442
0.016
0.012 1452
1453
0.010 1441
0.036 1454
0.004 1456
0.010
0.006 1457
1805
0.060
0.012 1811
0.064 1812
1813
0.020 1817
0.040
0.060 1818
0.002 1844
1845
0.060 1846
1847
0.024 1848
0.040 1849
0.040 1854
0.088 1856
0.042 1857
0.018 1858
0.036 1860
0.062 1866
0.028
0.008 1867
0.223 1886
(2)
(1)
1892
0.108
1898
0.072
1899
0.137
0.162
1901
1991/2
0.044
2008
0.002
0.004
2290
2291
0.046
2292
0.012
2314
0.012
0.032
2315
0.008
2316
2317
0.029
2318
0.002
2319
0.039
2322
0.039
2328
0.004
0.034
2329
2330
0.003
2337
0.040
0.030
2338
0.010
2351
2352
0.024
2367
0.024
2368
2364
0.020
2366
0.010
0.038
2369
2324
0.004
2325
0.017
2.599
योग ..
ब-शासकीय भूमि की भूमि
1368
0.010
1855
0.035
2268
0.010
0.055
योग .
महायोग . 2.654
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की पिपरवार माइनर नं. 1 की पिपरवार सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
2655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 अगस्त 2014
भाग 1 ]
पत्र क्र. 866 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्र्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- सहेबा
(घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.241 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
505
0.212
618
0.118
0.118
619
620
0.045
1082
0.084
0.174
1093
1096
0.347
0.020
1101
1102
0.123 योग 1.241
ब-शासकीय भूमि की भूमि
योग .. 0.000 महायोग . 1.241
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की तिवनी माइनर नं. 2 एवं सहेबा माइनर नं. 1 की पचपहरा सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
पत्र क्र. 868 - प्रका. - भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- कचूर पैपखार
(घ) लगभग क्षेत्रफल -0.621 हेक्टेयर.
खसरा नं .
अर्जित रकबा ( हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
82
0.062
0.080
89
90
0.100
0.010
91
92
0.035
0.006
93
0.140
94
95
0.008
0.064
96
97
0.072
110
0.012
111
0.024
129
0.008
योग 0.621
ब-शासकीय भूमि की भूमि 0.000 महायोग . 0.621
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक नहर की कचूर माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
पत्र क्र. 870 - प्रका.- भू-अर्जन-2014. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की 2656
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 अगस्त 2014
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रीवा
(ख) तहसील- मनगवां
(ग) ग्राम- पचपहरा
(घ ) लगभग क्षेत्रफल - 1.761 हेक्टेयर.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि
0.004
15
16
0.100
0.018
65
67
0.059
0.038
94
95
0.012
96
0.124
0.008
97
0.008
99
0.020
101
149
0.004
199
0.018
225
0.010
226
0.061
227
0.016
235
0.048
0.004
237
286
0.008
287
0.004
288
0.016
289
0.038
315
0.055
316
0.036
0.016
317
318
0.019
0.014
319
320
0.010
322
0.014
323
0.010
(2)
(1)
324
0.012
0.021
350
352
.0.026
353
0.014
0.012
354
355
0.013
356
0.011
357
0.011
0.004
358
359
0.032
0.035
372
373
0.088
0.016
381
382
0.112
383
0.034
384
0.101
0.100
388
389
0.073
390
0.110
397
0.011
1.628
योग ..
ब-शासकीय भूमि की भूमि
19
0.076
66
0.032
100
0.008
0.013
233
0.004
238
योग . महायोग 0.133 1.761
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत " क्योटी नहर की पिपरवार वितरक की सहेबा माइनर नं. 1 की पचपहरा सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. डी. एस. अग्निवंशी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.