मध्यप्रदे श शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 4]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2016- माघ 2 , शक 1937
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क)
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2015
क्र. ई - 1-37-2015-5- एक (ए).-( 1 ) श्री विनोद कुमार, भाप्रसे ( 1989 ) , सचिव, मानव अधिकार आयोग को प्रमुख सचिव वेतनमान [ रुपये 67,000 ( 3 प्रतिशत वेतनवृद्धि) - 79,000/- ] में पदोन्नत करते हुए, इस आदेश के जारी होने की दिनांक से उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, सचिव, मानव अधिकार आयोग के पद पर स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है.
(2) उपरोक्तानुसार श्री विनोद कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे ( वेतन ) नियमावली , 2007 के नियम 9 के अंतर्गत सचिव, मानव अधिकार आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची- II में सम्मिलित प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.
क्र. ई - 1-441-2015-5- एक.- श्री आनंद कुमार शर्मा , भाप्रसे (2002 ) , अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थ किया जाता है .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016 .
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
क्र. ई. - 1-37-2015-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को प्रमुख सचिव वेतनमान [रुपये 67,000 (3 प्रतिशत वेतनवृद्धि) - 79,000 /- ] में पदोन्नत करते हुए, इस आदेश के जारी होने की दिनांक से उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाये गए पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान
पदस्थापना
(1)
(2)
1 श्री पंकज अग्रवाल ( 1992) , आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ( अतिरिक्त प्रभार) .
2 श्री के. सी. गुप्ता ( 1992 ) , श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश , इन्दौर.
3 श्री आशीष श्रीवास्तव ( 1992) , सदस्य, राज्य मण्डल, ग्वालियर, तथा वि.क.अ. कार्यालय विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली.
4 श्रीमती स्मिता भारद्वाज ( 1992 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर.
5 श्री वी. एल. कांताराव ( 1992 ) , आयुक्त उद्योग , मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य. उद्योग निगम वस्त्र निगम/ लघु उद्योग निगम ( अतिरिक्त प्रभार) .
6 श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव ( 1992 ) , आयुक्त, महिला सशक्तिकरण , मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम.
7 श्रीमती नीलम शमी राव ( 1992) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल.
8 डॉ. रवीन्द्र कुमार पस्तौर ( 1992) , कमिश्नर, उज्जैन संभाग , उज्जैन.
9 श्रीमती सीमा शर्मा ( 1992 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है (3)
(4)
प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन .
वि.क.अ. - सह- आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन ( अतिरिक्त प्रभार).
प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
वि.क.अ. सह- श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर.
प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
वि.क.अ.- सह - सदस्य, राज्य मण्डल, ग्वालियर तथा वि.क.अ. कार्यालय विशेष आयुक्त ( समन्वय ) , मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली.
प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम , इन्दौर.
प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
वि.क.अ. - सह - आयुक्त उद्योग , मध्यप्रदेश, तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम/वस्त्र निगम/ लघु उद्योग निगम (अतिरिक्त प्रभार) .
प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
वि.क.अ.- सह- आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम.
प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल.
प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
वि.क.अ. - सह- कमिश्नर, उज्जैन संभाग , उज्जैन.
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , गृह विभाग.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(4)
(3)
(2)
(1)
10
प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
वि.क.अ. - सह- प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड - सह - आयुक्त, मण्डी, भोपाल.
श्री अरूण कुमार पाण्डे ( 1992 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड - सह- आयुक्त, मण्डी, भोपाल.
11
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग.
श्री वी. के. बाथम ( 1992 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग.
भोपाल, दिनांक 4 जनवरी , 2016
क्र. ई. - 1-04-2016-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
नवीन पदस्थापना
क्र.
अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना
खाना (3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया (4)
(3)
(1)
(2)
1
अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन.
श्रीमती रेनू तिवारी ( 2000 ) संचालक,
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल.
आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.
2
कलेक्टर, कटनी
श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे ( 2004 ) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.
3
कलेक्टर, सागर .
श्री विकास नरवाल (2008 ) कलेक्टर, कटनी.
4
कलेक्टर, बालाघाट.
श्री भरत यादव ( 2008) कलेक्टर, सिवनी.
5 श्री व्ही. किरण गोपाल ( 2008 ) कलेक्टर, बालाघाट.
संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.
6
कलेक्टर, सिवनी.
श्री धनराजू एस ( 2009 ) अपर कलेक्टर , जबलपुर .
2. उपरोक्तानुसार श्रीमती रेनू तिवारी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, भाप्रसे ( 2005 ) , संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम ( अतिरिक्त प्रभार ) तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2016
क्र. ई - 5-409 - आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री एस.आर. मोहन्ती, भाप्रसे , ( 1982 ) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. आर. मोहन्ती को अस्थायी. रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री एस. आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
क्र. ई- 5-462 - आयएएस लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएएस. , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 18 से 28 जनवरी 2016 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता हैं.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री ए. पी . श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी . श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-620 - आयएएस - लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती नीलम शमी राव, आयएएस. , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को दिनांक 7 जनवरी 2016 से 7 मई 2016 तक एक सौ बाईस दिन का चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्रीमती नीलम शमी राव, आयएएस के अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री मनोहर अगनानी भाप्रसे , आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश तथा सचिव, सामाजिक न्याय विभाग एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नीलम शमी राव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
[भाग 1 (4) श्रीमती नीलम शमी राव, द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम , भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोहर अगनानी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती नीलम शमी राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नीलम शमी राव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई - 5-674 - आयएएस- लीव-5- एक.- ( 1 ) श्री एस. के. मिश्रा, आयएएस. , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन , जनसंपर्क विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को दिनांक 1 से 9 फरवरी 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री एस. के. मिश्रा, की अवकाश अवधि में जनसंपर्क एवं मध्यप्रदेश माध्यम का प्रभार श्री अनुपम राजन, भाप्रसे, आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश को तथा प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार श्री महेन्द्र सिंह धाकड़, भावसे ( 1989 ) संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, म. प्र. को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस . के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रमुख सचिव , मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, म. प्र. माध्यम एवं प्रबंध संचालक , राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री एस . के. मिश्रा द्वारा प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रमुख सचिव , मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश माध्यम तथा श्री महेन्द्र सिंह धाकड़ भावसे ( 1989 ) प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम, के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-761 - आयएएस- लीव - 5- एक. ( 1 ) श्रीमती सूरज डामोर, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 28 दिसम्बर 2015 से 8 जनवरी 2016 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूरज डामोर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती सूरज डामोर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूरज डामोर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
क्र. ई- 5-792- आयएएस- लीव- 5-एक. ( 1 ) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयएएस. , कलेक्टर, जिला बैतूल को दिनांक 8 से 22 जनवरी 2016 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल की अवकाश अवधि में श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला बैतूल का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल द्वारा कलेक्टर , जिला बैतूल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सौरभ कुमार सुमन कलेक्टर, जिला बैतूल के प्रभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई - 5-801 - आयएएस- लीव-5- एक. ( 1 ) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आयएएस . , ( 1997 ) सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को दिनांक 4 से 18 दिसम्बर 2015 तक, पन्द्रह दिन का लघुकृत अवकाश दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
201 क्र. ई-5-843 - आयएएस- लीव- 5- एक.- ( 1 ) श्री नीरज दुबे , आयएएस. , कलेक्टर , जिला खरगोन को दिनांक 5 से 7 जनवरी 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) श्री नीरज दुबे की अवकाश अवधि में श्री पी. आर. कतरोलिया, अपर कलेक्टर, जिला खरगोन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला खरगोन का प्रभार सौंपा जाता है .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खरगोन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री नीरज दुबे द्वारा कलेक्टर, जिला खरगोन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. आर. कतरोलिया, कलेक्टर, जिला खरगोन के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 5-857 - आयएएस- लीव -5- एक. ( 1 ) सुश्री आईरिन सिंथिया जे . पी . आयएएस. , कलेक्टर, जिला बुरहानपुर को दिनांक 11 से 15 जनवरी 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9,10 एवं 16, 17 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. की अवकाश अवधि में श्री प्रकाश रेवाल, अपर कलेक्टर, बुरहानपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का प्रभार सौंपा जाता है.
(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. द्वारा कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रकाश रेवाल कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के प्रभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे . पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
202
क्र. ई- 5-894 - आयएएस - लीव- 5- एक.- ( 1 ) डॉ. अशोक कुमार भार्गव, आयएएस. , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को दिनांक 4 से 25 जनवरी 2016 तक बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, परिवहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में डॉ. अशोक कुमार भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक कुमार भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2016
क्र. ई- 1-26-2012-5- एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2012- AIS(I ) -B , दिनांक 24 नवम्बर 2015 जिसके द्वारा श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा, राप्रसे. , अपर कलेक्टर, रीवा को राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में दिनांक 24 नवम्बर 2015 को नियुक्त किया गया है, के अनुक्रम में श्री मिश्रा, जो राप्रसे, संवर्ग के संवर्गीय पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 24 नवम्बर 2015 से भाप्रसे, संवर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है . '
क्र. ई- 5-803 - आयएएस- लीव- 5 - एक. ( 1 ) श्री के. के. खरे, आयएएस. , कमिश्नर, ग्वालियर संभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2015 द्वारा दिनांक 16 से 30 दिसम्बर 2015 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2015 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश , कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.
(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.
भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2015
क्र. एफ 5-21-2015 - एक( 1 ) .- उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , जस्टिस श्री एस. के. गंगेले , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:-
अ. क्र. अवकाश अवधि
अवकाश का अभियुक्ति प्रकार
(4)
पूर्ण वेतन
कुल दिन (3) 02
(1) (2) 01 दिनांक 03-12-2015 से 04-12-2015 .
तथा भत्तों
(5) अवकाश के पश्चात्
सहित 05-12-2015 व
06-12-2015
के सार्व-
जनिक
अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. के. कातिया, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर , 2015
क्र. ई- 1-466-2015-5- एक.- श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1996 ) , आयुक्त- सह- संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ( एप्को) (अतिरिक्त प्रभार ) तथा आयुक्त- सह - संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान ( अतिरिक्त प्रभार ) को केवल आयुक्त- सह- संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2) श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भाप्रसे ( 1998 ) , संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान ( वाल्मी ) तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ आगामी आदेश तक संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
( 3) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह , भाप्रसे ( 2010 ) , आयुक्त, नगर निगम , सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर, सागर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुभा श्रीवास्तव , उप सचिव " कार्मिक ".
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015
क्र. ई- 5-690 - आयएएस लीव-5- एक. श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, आयएएस. , सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2015 द्वारा दिनांक 14 से 18 दिसम्बर 2015 तक पांच दिन को अर्जित अवकाश दिनांक 12 , 13 एवं 19 , 20 दिसम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था , एतद्वारा निरस्त किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, फजल मोहम्मद, अवर सचिव " कार्मिक".
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2016
क्र. एफ -1 (ए) 94-99- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री उमेश जोगा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन मुरैना को दि. 18 से 23 जनवरी 2016 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश, दि. 16, 17 एवं 24 जनवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री उमेश जोगा, भापुसे , की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आदर्श कटियार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा , भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री उमेश जोगा, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016
क्र. एफ-1 (ए) 11-93- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दि. 23 से 29 दिसम्बर 15 तक कुल सात दिवस अर्जित अवकाश , स्वीकृत किया जाता है.
203 (2) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आर.एल. प्रजापति , भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, भोपाल रेंज भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल , मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
क्र. एफ -1 ( ए) 265-86- ब- 2- दो . राज्य शासन द्वारा श्री सरबजीत सिंह , भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दि. 18 जनवरी 2016 से 1 फरवरी 2016 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश , 16 , 17 जनवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री सरबजीत सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालूकार्य सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ-1 (ए) 59-2015- ब-2- दो. श्री पंकज कुमावत , [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
204
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर को पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत दि. 17 से 28 दिसम्बर 2015 , तक बारह दिवस अर्जित अवकाश के साथ विज्ञप्त अवकाश अवधि में स्वयं को खण्ड वर्ष 14-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत् गृह नगर जयपुर ( राजस्थान ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है .
क्र. एफ-1 ( बी) 85-14- बी-4- दो. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक15-12-15 द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र ) के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से चयनित श्री आशीष कुमार सोनी, टाईप-3 /314 , अनुप्रताप कालोनी, पीओ, भाभानगर, रावत भाटा वाया कोटा, राजस्थान-323307 की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, ग्वालियर में की गई हैं. उक्त आदेश की कंडिका-2 के अनुसार श्री आशीष सोनी को नियुक्ति आदेश प्राप्ति की 15 दिवस की अवधि में पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है .
(2 ) पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रं. अअवि/एफएसएल/924/ 15 , दिनांक 26 दिसम्बर 2015 के अनुसार श्री आशीष कुमार सोनी द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र) के पद पर नियुक्ति उपरांत क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, ग्वालियर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है.
(3) अतः राज्य शासन द्वारा म. प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्र. 13143/44/13/चयन, दिनांक 29 अक्टूबर 14 द्वारा इस विभाग को वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र ) के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के स.क्रं. - 21 ( अनुक्रमांक-102341 ) में उल्लेखित श्री आशीष सोनी की वैज्ञानिक अधिकारी ( रसायन शास्त्र) के पद पर नियुक्ति के संबंध में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2015 को निरस्त किया जाकर उक्त पद पर श्री आशीष सोनी के नियुक्तिसंबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है.
भोपाल , दिनांक 12 जनवरी 2016
क्र. एफ -1 (ए) 28-13- ब- 2- दो. श्री राहुल कुमार लोधा, भापुसे को पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा स्वीकृत दि. 26 दिसम्बर 2015 का एक दिवस अर्जित अवकाश के साथ 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 विज्ञप्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गोवा जाने की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है:-
संबंध परिवार के सदस्यों के नाम
क्रमांक
स्वयं 1 श्री राहुल कुमार लोधा
पत्नी 2 श्रीमती शुभी
3
पुत्री कु. स्वरा
क्र. एफ -1 ( ए) 61-2009- ब-2- दो- राज्य शासन द्वारा श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से. , उप महानिरीक्षक, ( पी.टी.आर.आई. ) पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दि. 11 से 17 दिसम्बर 2015 तक कुल सात दिवस अर्जित अवकाश के उपभोग पश्चात कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से. , को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप महानिरीक्षक, (पी.टी.आर.आई. ) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाश काल में श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से. , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से. , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ-1 ( ए) 76-08- ब- 2- दो. श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे को पुलिस अधीक्षक, शहडोल को पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा स्वीकृत दि. 10 से 19 फरवरी 2016 तक दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की सुविधा अवकाश यात्रा सुविधा के तहत् परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अंडमान- निकोबार दीप समूह ( पोर्ट व्लेयर ) की अवकाश यात्रा अनुमति के साथ दस दिवस , अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
संबंध क्रमांक परिवार के सदस्यों के नाम
स्वयं 1 श्री सुशांत कुमार सक्सैना
पत्नी 2 श्रीमती मीनाक्षी
3 श्रीस्वास्तिक
पुत्र
क्र. एफ-1 (ए) 398-88- ब- 2- दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दि. 21 दिसम्बर 2015 द्वारा डॉ. विजय कुमार भापुसे, अतिरिक्त महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएँ, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को स्वीकृत अर्जित अवकाश में दि. 01 से 2 जनवरी 2016 तक कुल दो दिवस अर्जित अवकाश की वृद्धि की जाती है.
(2) समसंख्यक आदेश की शेष कंडिकॉए यतावत् रहेंगी.
क्र. एफ-1 (ए) 169-89- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री एस. एल. थाउसेन, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दि. 25 जनवरी 2016 से 6 फरवरी 2016 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश, दि. 24 जनवरी 2016 एवं 7 फरवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .
(2 ) श्री एस . एल . थाउसेन, भा.पु.से. की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्रीमती अरूणा मोहनराव , भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
205
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(5) अवकाशकाल में श्री एस . एल . थाउसेन , भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. थाउसेन, भा.पु.से. को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. थाउसेन, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
(4 ) श्री एस. एल . थाउसेन, भा.पु.से. द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कमला उपाध्याय , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2015
फा. क्र. 17 ( ई ) 83 - इक्कीस- ब ( एक ) -3535-015.- विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17( ई ) 83-03- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 2, 6, 8 , 19, 24, 25, 34, 36, 37 , 43 , 50 , 51 , 68, 72, 80 , 92 एवं 104- ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार ) (4)
(3)
सिविल जिले का नाम (2)
(1)
2
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट
जोबट का विद्युत क्षेत्र
अलीराजपुर
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट
6. बालाघाट
सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
8 बड़वानी
सिविल जिला, बड़वानी का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 09 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता कोछोड़कर) .
विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 बड़वानी.
नौगांव का विद्युत क्षेत्र.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव.
19 छतरपुर
24 दतिया
विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 दतिया.
सिविल जिला, दतिया का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 25 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता कोछोड़कर) .
25 दतिया
अतिरिक्त सेशन न्यायादीश, सेवढ़ा .
सेंवढ़ा का विद्युत क्षेत्र.
34 खण्डवा
सिविल जिला खंडवा का संपूर्ण विद्युत क्षेत्र तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.
36 गुना
विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989.
सिविल जिला , गुना का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 37 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चांचोडा
चांचौड़ा का विद्युत क्षेत्र.
37 गुना [भाग 1 206
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(4)
(3)
(2)
(1)
सोहागपुर एवं पचमढ़ी का विद्युत क्षेत्र 43 होशंगाबाद
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सोहागपुर
50 जबलपुर
* अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय . क्रमांक 8.
सिविल जिला जबलपुर का पश्चिम संभाग एवं ग्रामीण विद्युत क्षेत्र.
51 जबलपुर
* अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 9 .
सिविल जिला जबलपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 50 एवं 52 के न्यायालय को दी गई अधिकारिता को छोड़कर ) .
68
पन्ना
विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 पन्ना.
सिविल जिला , पन्ना का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 69 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता कोछोड़कर) .
72 राजगढ़
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़
सिविल जिला राजगढ़ , के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 73, 74 एवं 74- ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर) .
80
सिविल जिला सागर एवं बण्डा के समस्त विद्युत क्षेत्र सागर
तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ब्यौहारी
ब्यौहारी का विद्युत क्षेत्र.
शहडोल
92
सिविल जिला उज्जैन के समस्त शहरी विद्युत क्षेत्र नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश
उज्जैन
104-ए
टिप्पणीः-विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे .
F. No. 17 (E )83-03 - XXI - B ( One ) -3535-015. In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section . 153 of the Electricity Act , 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E )83 / 03/XXI- B ( 1 ) dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated 24th September , 2010 , namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial Numbers 2 , 6, 8, 19, 24, 25 , 34, 36, 37, 43 , 50, 51 , 68 , 72, 80 , 92 & 104- A and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE
Name of Civil District
S. No.
Name of Special Court
Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area) (4)
(3)
(2)
(1)
Electricity area of Jobat 2 Alirazpur
Additional Sessions Judge , Jobat.
6 Balaghat
IInd Additional Sessions Judge ASJ , Balaghat .
All electricity area of Civil District Balaghat ( excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 7) .
Barwani
8
Special Judge SC / ST ( POA ) Act, Barwani .
All electricity area of Civil District Barwani ( excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 9 ) .
207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
19 Chhatarpur 24 Datia
25 Datia
34 Khandwa
36 Guna
Guna
37
43 Hoshangabad 50 Jabalpur
51 Jabalpur
68
Panna
72 Rajgarh
80 Sagar
92 Shahdol
104-A Ujjain
(4)
(3)
Electricity area of Nowgaon .
Additional Sessions Judge , Nowgaon .
All electricity area of Civil District Datia ( excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 25 ) .
Electricity area of Seodha
Additional Sessions Judge , Seodha .
All electricity area of Civil District Khandwa .
IIIrd Additional Sessions Judge, Khandwa .
Special Judge SC / ST ( POA) Act, Guna .
All electricity area of Civil District Guna (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 37) .
Electricity area of Chachoda.
Additional Sessions Judge , Chachoda .
Electricity area of Sohagpur and Pachmadi .
Ist Additional Sessions Judge , Sohagpur.
Electricity area of West Division & Rural area of Civil District Jabalpur
Additional Sessions Judge , Special Court no . 8 .
Additional Sessions Judge , Special Court no . 9 .
All electricity area of Civil District Jabalpur ( excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 50 & 52) .
Special Judge SC/ ST ( POA ) Act, Panna .
All electricity area of Civil District Panna (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 69 ) .
IstAdditional Sessions Judge , Rajgarh .
All electricity area of Civil District Rajgarh ( excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 73 , 74 & 74 - A) .
All electricity area of Civil District Sagar and Banda .
IIIrd Additional Sessions Judge Sagar.
Electricity area of Beohari .
Additional Sessions Judge , Beohari .
All Urban Electricity area of Civil District Ujjain .
IXthAdditional Sessions Judge Ujjan .
NOTE :-The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction.
208
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
फा. क्र. 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस- ब ( एक) -3535-2015.-विद्युत अधिनियम, 2003 ( 2003 का संख्यांक 36 ) की धारा 153 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई) 83-03 - इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 16 सितम्बर , 2010 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्:-
संशोधन उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 2 , 6 , 8 , 19 , 24 , 25, 34, 36 , 37 , 43, 51 , 68 , 72 , 80 , 92 एवं 104 - ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम
(3)
(2)
(1)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , जोबट 2 अलीराजपुर
6
बालाघाट
द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट
8 बड़वानी
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 बड़वानी.
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , नौगांव.
19 छतरपुर
दतिया
24
विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 दतिया.
25 दतिया
अतिरिक्त सेशन न्यायादीश, सेवढ़ा.
34 खण्डवा
तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.
36 गुना
विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 .
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चांचोड़ा 37 गुना
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर
43 होशंगाबाद
51 जबलपुर
*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 9 .
68 पन्ना
विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 पन्ना.
विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(4)
श्री दगडू सिंह चौहान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट.
श्री माखन लाल झोड़ , द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , बालाघाट.
श्री अखिलेश जोशी, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 बड़वानी.
श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव.
श्री बी.एस. ओहरिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 दतिया.
श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेवढ़ा.
श्री प्रकाश चंद्रा, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , खण्डवा.
श्री अमरनाथ , विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989, गुना.
श्री विजय सिंह कवाछा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चांचोड़ा.
श्री के. एस . शाक्य, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर .
श्री धरम पाल सिंह शिवाच , अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , विशेष न्यायालय क्रमांक 9 , जबलपुर.
श्री आर. एन. चौधरी, विशेष न्यायादीश , अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, 1989 , पन्ना.
209
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
72
प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, 'राजगढ़ राजगढ़
सागर
80
तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश , सागर 92 शहडोल
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ब्यौहारी
नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश उज्जैन
104-ए
(4)
श्रीमती विभावरी जोशी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , राजगढ़ .
श्री योगेश कुमार गुप्ता, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश सागर.
श्री राजदीप सिंह ठाकुर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ब्यौहारी .
कु. जसवीर कौर सासन , नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश.
F. No. 17(E ) 83-03 - XXI- B (One) -3535-015 . In exercise of the powers conferred by Sub- section (2 ) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government , with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83 / 03/XXI - B ( 1 ) dated 16th September , 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated 24th September , 2010 , namely:-
AMENDMENT
In the said Notification , in the table , for serial no. 2, 6, 8 , 19 , 24, 25 , 34, 36, 37, 43 , 51 , 68 , 72 , 80 , 92 & 104- A and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
TABLE Name of the Judge of the Special Court (4)
Name of Special Court
(3)
Name of Civil District (2)
S. No. (1)
2 Alirazpur
Additional Sessions Judge ,
Jobat
6 Balaghat
IInd Additional Sessions Judge ASJ , Balaghat .
Barwani
8
Special Judge SC / ST ( POA) Act , Barwani .
19 Chhatarpur
Additional Sessions Judge , Nowgaon .
24
Datia
Special Judge SC / ST ( POA) Act, Datia .
25
Datia
Additional Sessions Judge , Seodha .
34 Khandwa
IIIrd Additional Sessions Judge , Khandwa .
36 Guna
Special Judge SC / ST ( POA) Act, Guna .
37
Guna
Shri Dagdoo Singh Chouhan , Additional. Sessions Judge , Jobat .
Shri Makhan Lal Jhod , IInd Additional Sessions Judge , Balaghat .
Shri Ajay Prakash Mishra , Special Judge SC / ST ( POA) Act , Barwani .
Shri Shailendra Kumar Nagotra Additional Sessions Judge Nowgaon .
Shri B.S.Ohriya , Special Judge SC/ ST (POA) Act , Datia .
Shri Anoop Kumar Tripathi , Additional Sessions Judge , Seodha .
Shri Prakash Chandra , IIIrd Additional Sessions Judge , Khandwa .
Shri Amarnath , Special Judge SC / ST ( POA ) Act , Guna .
Additional Sessions Judge ,
Chachoda
43 Hoshangabad
IstAdditional Sessions Judge , Sohagpur.
51 Jabalpur
Additional Sessions Judge , Special Court No. 9.
Shri Vijay Singh Kawacha , Additional Sessions Judge , Chachoda .
Shri K. S. Shakya , Ist Additional Sessions Judge , Sohagpur .
ارجية
Shri Dharam Pal Singh Shivach , Additional Sessions Judge , Special Court No. 9 .
210
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
[ भाग 1
(4)
(3)
(2)
(1)
68 Panna
Special Judge SC/ ST ( POA) Act, Panna.
Shri R. N. Choudhary , Special Judge SC / ST ( POA) Act , Panna .
72 Rajgarh
Smt. Vibhawari Joshi , Ist Additional Sessions Judge , Rajgarh .
Ist Additional Sessions Judge , Rajgarh .
80 Sagar
Shri Yogesh Kumar Gupta , IIIrd Additional Sessions Judge , Sagar .
IIIrd Additional Sessions Judge Sagar .
92 Shahdol
Additional Sessions Judge , Beohari .
Shri Rajdeep Singh Thakur , ASJ , Beohari .
104-A Ujjain
Ku . Jasveer Kuar Sasan , IXth Additional Sessions Judge , Ujjain .
IXth Additional Sessions Judge Ujjan .
भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2015
फा. क्र. 3 ( बी ) 01-2007- इक्कीस- ब ( एक ) -4057.- राज्य शासन, एतद्वारा , म. प्र. उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 23 दिसम्बर 2015 को मान्य करते हुए श्री उत्सव चतुर्वेदी सेवारत व्यवहार न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) , ( वर्तमान में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बीना, जिला सागर ) का म. प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्ते ) नियम 1994 के नियम 14 ( क) एवं म. प्र. न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्ते ) नियम 1994 के नियम 16 ( क) के प्रावधान के अंतर्गत धारणाधिकार के साथ त्याग - पत्र तत्काल प्रभाव स्वीकार करता है.
फा. क्र. 3 (बी) 01-2007 - इक्कीस- ब ( एक ) -3977. - राज्य शासन, एतद्वारा , म . प्र. उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 17 दिसम्बर 2015 को मान्य करते हुए श्री राजेश कुमार यादव सेवारत व्यवहार न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) , ( वर्तमान में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 ) छतरपुर का म. प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्ते) नियम 1994 के नियम 14 (क) एवं म. प्र. न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा शर्ते ) नियम 1994 के नियम 16 ( क) के प्रावधान के अंतर्गत धारणाधिकार के साथ त्याग - पत्र तत्काल प्रभाव स्वीकार करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव .
भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2015
फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012-1969 - इक्कीस - ब( एक ) -3061-2015.- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2011 ( क्रमांक 8 सन् 2012 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 ( ई ) 8-2012- इक्कीस- ब ( एक) दिनांक 2 मार्च, 2012 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 2 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-
न्यायाधीश का नाम
मुख्यालय का नाम
मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 की धारा 3 ( 1 ) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम
(2)
अनु. क्रमांक (1)
4
(4) जबलपुर.
(3)
विशेष न्यायालय क्रमांक-2 जबलपुर
श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.
211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
F. No. 17 (E )8-2012- XXI - B ( One ) -3061/2015. In exercise of the powers conferred by Sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam , 2011 (No. 8 of 2012 ) read with sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 ( No. 49 of 1988 ) the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17 ( E ) 8-2012 -XXI- B(One) dated 2 nd March , 2012 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary ) dated 2nd March 2012 :-
AMENDMENT
In the said Notification for Serial No. 4 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted, :-
TABLE
S. No.
Headquarter Name of the Judge
Name of the Special Court constituted u / s 3 ( 1 ) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhiniyam 2011
(3)
(1) 4
(4) Jabalpur
Special Court No. 2 , Jabalpur
(2) Shri Yogesh Chandra Gupta , VIthAdditional Sessions Judge, Jabalpur.
फा. क्र. 17 ( ई ) 8-2012 - इक्कीस - ब( एक) -3061-2015.- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम , 2012 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई ) 8-2012- इक्कीस - ब (एक ) दिनांक 2 मार्च , 2012 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) में दिनांक 02 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:-
सारणी
मुख्यालय का नाम
अधिकारिता (4)
(3)
प्राधिकृत अधिकारी का नाम (2)
अनु. (1)
4
जबलपुर राजस्व जिला, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रीवा, सिंगरौली और सीधी का समाविष्ट क्षेत्र.
श्री योगेश चन्द्र गुप्ता , षष्टम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं प्राधिकृत अधिकारी, विशेष न्यायालय क्रमांक 2 जबलपुर.
F. No. 17 (E) 8-2012- XXI - B ( One ) -3061/2015 . In exercise of the powers conferred by Sub - rule (1 ) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Niyam , 2012 the State government , in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes following amendment in this Department's Notification F. No. 17 (E) 8-2012 - XXI - B ( One) dated 2ndMarch, 2012, which was published in the Mdahya Pradesh Gazette. (Extra - ordinary ) dated 2nd March 2012 :-
AMENDMENT
In the said Notification for Serial No. 4 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto , shall be substituted , :-
TABLE
Jurisdiction
S. No.
Place of Headquater
Name of Authorized Officer
(4)
(1) 4
(3) Jabalpur Area comprising of Revenue Districts Jabalpur , Katni , Narsinghpur , Chhindwara , Seoni , Mandla , Balaghat , Rewa , Singruli and Sidhi .
(2) Shri Yogesh Chandra Gupta , VIth Additional Sessions Judge , and Authorized Officer , Special Court No. 2 Jabalpur.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. वाणी, सचिव.
[ भाग 1 212
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 जनवरी 2016
सूचना
क्र. एफ- 3-22-2012- बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3- 22-2012- बत्तीस, दिनांक 27 मई 2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:-
अनुसूची
खसरा क्र.
क्रमांक ग्राम
उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू- उपयोग
क्षेत्रफल (एकड़ में)
(6) (3)
(4)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
(1) (2)
आवासीय
7.736
1
ग्राम जिलहरी .
73/1, 74/1 , 75/1 , 76/1 ,
कृषि परिवहन एवं संवहन तथा मार्ग (45मीटर मार्ग)
78/1 , 79/2 ,
79/3, 79/4,
80/1 , 80/2 ,
81/2, 81/1 ,
84/1, 14/1 ,
15/1 , 16/1
योग . 7.736
1. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अन्तर्गत देय राशि रु. 3,94,53,600/- (रुपये तीन करोड़ चौरानवे लाख त्रैपन हजार छः सौ रुपये मात्र ) दिनांक 24 दिसम्बर 2015 को भारतीय स्टेट बैंक तुलाराम चौक शाखा जबलपुर के चालान क्रमांक-021632575/44 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.
2. आवेदक को ग्वारीघाट मुख्य मार्ग से प्रश्नाधीन स्थल तक वर्तमान 12 मीटर चौड़े राजस्व मार्ग का उन्नयन कर 18 मीटर चौड़ीकरण स्वयं के व्यय पर करना होगा.
3. रेल्वे की सीमा से 30 मीटर तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आवेदक को रेल्वे विभाग से पृथक से अनापत्ति प्राप्त करना होगा.
4. नगर निगम को स्थानांतरण होने तक आवेदक को विद्युत व्यवस्था, जल प्रदाय व्यवस्था, जलमल निकासी की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं के नाम पर करनी होगी.
5. आवेदित भूमि पर स्थित वृक्षों को यथावत रखना होगा.
6. आवासीय विकास अनुज्ञा देते समय मार्ग से प्रभावित प्रश्नाधीन भूमि पर वर्तमान में कोई विकास अनुज्ञा नहीं दी जाये . मार्ग के संबंधित भूमि का उपांतरण तभी मान्य होगा जब पुनर्विलोकित विकास योजना में उक्त मार्ग के भाग का विलोपन कर दिया जायेगा तथा इस भूमि पर आवासीय विकास प्रस्तावित किया जायेगा.
7. अतः उपरोक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना 2021 को एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, उपसचिव.
213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मन्दसौर, दिनांक 8 जनवरी 2016
क्र. 96-2015- प्र. क्र. 02/अ-82-14-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में आक्याबीका तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम रूपारेल के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लेखित है . अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम- रूपारेल
विवरण
स.
क्र.
(2)
(1)
1 निजी भूमि
2 शासकीय पट्टेदारों की भूमि
तहसील:- महल्हारगढ़ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . में ) सिंचित असिंचित योग
(4) (5) (3)
0.200
0.200 0.000
0.870
0.870
1.070 0.200
0.870
कुल योग
अनुसूची ( 2)
आक्याबीका तालाब योजना
ग्राम-रूपारेल, तहसील- मल्हारगढ़ , जिला- मन्दसौर
आक्याबीका तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण
खसरा नम्बर
स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(2)
(3)
(1)
95/1
1 प्यारा पति रामा बलाई
96
2 जमनीबाई पति बिहारी निवासी सरवानिया
97
3 बालमुकुंद पिता कारूलाल , विनोद पिता लक्ष्मीनारायण , महेश पिता किशनलाल कुल्मी निवासी आक्याबीका.
98 मीन 2
4 श्यामलाल पिता मांगू बंजारा निवासी सरवानिया
160 मीन 1
5 बगदीराम पिता हुसैन मेहतर ( शास. पटा. ग्रहिता ) 6 रोशन पिता हुसैन मेहतर ( शास. पटा. ग्रहिता )
प्रभावित भूमि कुल भूमि
असिंचित का रकबा सिंचित
कुल
(7) (4)
(5)
(6)
0.040
0.040
0.240
0.050
0.050
0.210
0.040
0.040
1.200
0.070 0.790
0.070
0.370
0.370 0.370
0.500 0.500
0.500
170/2
0.200
0.870 1.070 3.310
कुल योग ..
(2 ) भूमि के नक्शे का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , मल्हारगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
214
क्र. 97-2016 -प्र. क्र. 03/अ-82-14-15.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में मिण्डलाखेडा तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम मिण्डलाखेडा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-मिण्डलाखेडा
विवरण
स.
क्र.
(2)
(1)
1 निजी भूमि
तहसील:- महल्हारगढ़ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे. में ) सिंचित असिंचित कुल
(5)
(4)
(3)
1.06 1.06
1.06 1.06 कुल योग
अनुसूची (2)
मिण्डलाखेडा तालाब योजना
ग्राम-मिण्डलाखेडा, तहसील- मल्हारगढ़ , जिला- मन्दसौर
मिण्डलाखेडा तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण
खसरा नम्बर
स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(3)
(2)
(1)
24 1 मानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह चौहान
71/4
2 अनोसलाल पिता नरसिंहलाल कुल्मी.
प्रभावित भूमि
असिंचित
सिंचित
कुल भूमि का रकबा
कुल
(6) (7)
(5)
(4)
1.00
1.00 3.50
0.06
0.06 0.29
1.06
0.06
3.79
कुल योग ..
(2 ) भूमि के नक्शे का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 98-2016-प्र. क्र. 01/अ-82-15-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में आक्याबीका तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम आक्याबीका के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है: -
अनुसूची ( 1 )
ग्राम- आक्याबीका
विवरण
स.
क्र.
(1)
(2)
1 निजी भूमि
2 शासकीय पट्टेदारों की भूमि
तहसील:- मल्हारगढ़ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . में ) सिंचित असिंचित कुल
(4) (5) (3)
0.680 0.680
2.920
0.880
2.040
0.880 3.600 कुल योग 2.720 215
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
अनुसूची (2)
आक्याबीका तालाब योजना
ग्राम- आक्याबीका, तहसील- मल्हारगढ़ , जिला- मन्दसौर
खसरा नम्बर
स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(3)
(2)
(1)
सिंचित
प्रभावित भूमि असिंचित कुल भूमि का रकबा
कुल
(5)
(6) (7) (4)
0.080
0.080
0.740
127/1 मीन 1
1 जगदीशदास पिता किशनदास बैरागी
136/1 2 सोहनबाई पति दामोदार दास
0.90
0.090
0.320
0.050
0.050
0.050
132/1 मिन 1
3 कैलाशचन्द्र पिता भेरूलाल लोहर
147/3 4 दोलतराम पिता केशुराम
5
0.320
0.160
0.160 0.660
0.140 0.250
0.140
132/2 मीन 2
रामकुंवर बेवा चुन्नीलाल , भागीरथ , जमनालाल पिता चुन्नीलाल.
125/2
6 प्रदीप पिता जादूलाल बलाई ( शास. पटा. ग्रहिता)
142 7 बाबुलाल पिता किशनलाल चमार ( शास . पंटा. ग्रहिता) .
156 8 रमेश पिता लक्ष्मण बलाई ( शास. पटा. ग्रहिता )
160 9 कैलाश पिता लक्ष्मण बलाई ( शास . पटा. ग्रहिता )
161 10 शांतिबाई बेवा मांगीलाल खटीक ( शास. पटा. ग्रहिता) 11
239/2
कारूलाल पिता हिरालाल चमार ( शास. पटा. ग्रहिता)
0.280
0.220
0.500 0.500
0.400 0.650 0.650
0.250
0.410
0.410 0.410
0.100 0.620
0.100
0.200 0.510 0.510
0.310
0.750
0.750 0.750
3.600
2.560
1.040
कुल योग ..
2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मन्दसौर जिले में आक्याबीका सीमा पर तालाब निर्माण के लिये.
(
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मल्हारगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. 99-2015 - प्र. क्र. 02/अ-82-15-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दौरवाड़ा तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम तालाब पिपलिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-तालाब पिपलिया
विवरण
क्र.
(2)
(1)
1 निजी भूमि
तहसील:-मल्हारगढ़ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . में ) सिंचित असिंचित योग
(4) (5) (3)
2.69
1.50
4.19 1.50
2.69 4.19 कुल योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
216
अनुसूची ( 2 )
दौरवाडा तालाब योजना
ग्राम-तालाब पिपलिया, तहसील - मल्हारगढ़ , जिला- मन्दसौर
दौरवाडा तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण
खसरा नम्बर स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(3)
(2)
(1)
827मिन-2 1 अर्जुनसिंह पिता भंवरसिंह सुमित्राबाई बेवा भंवरसिंह जाति सो . राजपूत.
792 2 प्रेमसिंह पिता अमरसिंह जाति सो. राज
797 मिन-4 3 डूंगरसिंह, मदनसिंह पिता मानसिंह
701 4 कमलसिंह पिता मदनसिंह , अर्जुनसिंह पिता डूंगरसिंह जाति सो. राजपुत.
700 मिन-2 कमलसिंह पिता मदनसिंह जाति सो. राज.
5
703मिन-2
797 मिन-2 6 दिलीपसिंह , नरेन्द्रसिंह पिता करणसिंह जाति सो. राजपुत.
797 मिन-3 7 ईश्वरसिंह पिरा गंगारामसिंह जाति सो. राजपुत
796 मिन -1 8
796 मिन -2 रामसिंह, ईश्वरसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता गंगारामसिंह,
797 मिन-1 प्रेमसिंह, रायसिंह पिता अमरसिंह, शीतलसिंह पिता उकारसिंह जाति सो. राजपुत.
798 मिन-1 9 मोड़सिंह पिता लालसिंह
794मिन-1 10 हरीसिंह पिता धासीसिंह जाति सो. राजपुत
793 11 हरिसिंह पिता धांसीसिंह हि. 1/2 बापूसिंह, भोपालसिंह, उदयसिंह, जुझारसिंह पिता लालसिंह जाति सो. राज.
835 मिन-1 12 कारू पिता कान्हा व भारतीबाई पति कारू जातिः चमार (शासकीय भूमि पर पट्टेदार) .
835मिन-2 13 नानूराम पिता मांगीलाल जाति भील (शासकीय भूमि पर पट्टेदार ) .
835मिन-3 14 नारू पिता परथा जाति भील ( शासकीय भूमि पर पट्टेदार ) .
15
835 मिन-4 बगदीबाई बेवा रामा जाति भील ( शासकीय भूमि पर पट्टेदार.
कुल योग
प्रभावित भूमि
असिंचित
सिंचित
कुल भूमि का रकबा
कुल हे.
(6) (7) (5)
(4)
0.48 0.48
0.48
0.16 0.16 0.59
0.06 0.05
0.01
0.06
0.01
0.03 0.02
0.03
0.15 0.015
0.15
0.08 0.08
0.08
0.04 0.04 0.04
0.25
0.25
0.25
0.19 0.19
0.19
0.27
0.03
0.30
0.21
0.21
0.07
0.07
0.17
0.37
0.30
1.24
0.50
1.00
0.40
0.50
0.40
0.50
0.50
0.40
4.19
2.69
1.50
6.56
भूमि के नक्शे का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , मल्हारगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 100-2016-प्र. क्र. 03/अ-82-15-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में दौरवाड़ा तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम दौरवाड़ा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लेखित है. अतः भूमिअर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित 217
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम-दौरवाडा
स.
विवरण
क्र.
(2)
(1)
1 निजी भूमि
तहसील:-मल्हारगढ़ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे . में ) सिंचित असिंचित कुल
(5) (3)
(4)
1.91 3.26 1.35
1.35
1.91 3.26 कुल योग
अनुसूची (2)
दौरवाडा तालाब योजना
ग्राम- दौरवाडा, तहसील - मल्हारगढ़ , जिला- मन्दसौर
दौरवाडा तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण
खसरा नम्बर
स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(3)
(2)
(1) .
1856
1 कंवरबाई, बापूसिंह, जसवंतसिंह , हरिसिंह पिता सज्जनसिंह.
1968
2 भेरूसिंह, बापूसिंह , उदयसिंह, सज्जनसिंह पिता रूपसिंह काशीबाई बेवा रूपसिंह.
1901
3 बापूसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत
1900
4 मनोहरसिंह, हरिसिंह पिता उदयसिंह कंचनबाई बेवा उदयसिंह राजपूत.
प्रभावित भूमि
सिंचित असिंचित कुल भूमि का रकबा
कुल
(5)
(4)
(6) (7)
0.22
0.22 0.24
1.00
0.99
0.01 1.01
0.07 0.37
0.07
0.05
0.05
0.37
0.02 0.35
0.02
1837/1/मिन-2
5 भगतसिंह पिता भंवरसिंह जाति सो. राजपूत
1910/2
6 मुकेश पिता रामलाल लीलाबाई पति मुकेश जाति मेहतर ( शास. भूमि का पटटेदार ) .
7
1988/1
दिनेश पिता भुवान प्रेमलता पति दिनेश ( शासकीय भूमि पर पट्टेदार ) .
8 राकेश पिता भुवान संगिताबाई पति राकेश ( शासकीय 1988/3 भूमि पर पटटेदार ) .
9 राजेश पिता भुवान उषाबाई पति राजेश ( शासकीय 1988/4 भूमि पर पटटेदार ).
0.40 0.71
0.40
0.50
0.50 0.50
0.50
0.50 0.50
0.50 0.50 0.50
3.26
1.35
1.91 4.55
कुल योग ..
भूमि के नक्शे का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , मल्हारगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 101-2016 -प्र. क्र. 04/अ-82-15-16.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में टिडवास से बडा हिगोरिया ( व्हाया बरखेडा डागी ) मार्ग के ग्राम बरखेडा डांगी तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर की मार्ग के ग्राम 218
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
बरखेड़ा डांगी मार्ग योजनान्तर्गत ग्राम बरखेड़ा डांगी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम- बरखेडा डांगी
विवरण
स.
क्र.
(2)
(1)
1 निजी भूमि
तहसील:-मल्हारगढ़ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( वर्ग मीटर में) सिंचित असिंचित कुल
(5) (3)
(4)
3150 1680
1470
1470
1680
3150 कुल योग
अनुसूची (2)
टिडवास से बडा हिगोरिया ( व्हाया बरखेडा डांगी ) मार्ग ग्राम- बरखेडा डांगी, तहसील- मल्हारगढ़ , जिला- मन्दसौर टिडवास से बडा हिगोरिया ( व्हाया बरखेड़ा डांगी मार्ग ) में आने वाली निजी भूमि का विवरण
खसरा नम्बर
स. क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
(3)
(2)
(1)
730पे. 2
1 राधाबाई पति मूलचंद खटीक निवासी संजीत
734/1
2 अमरसिंह , मोतीलाल, हीरालाल पिता पुरालाल जाति डांगी निवासी बरखेडा डांगी.
736 3 हिरालाल पिता रूपा जाति डांगी निवासी बरखेडा डांगी.
701 पे 2
4 बालु पिता मांगीलाल जाति डांगी निवासी बरखेडा डांगी.
739/2
5 नाथीबाई बेवा रामलाल, बालुराम, केलाश पिता रामलाल डांगी निवासी बरखेडा डांगी .
प्रभावित भूमि वर्गमीटर में कुल भूमि
सिंचित असिंचित का रकबा
कुल
(6) (7) (4)
(5)
270
270 0.040
960 0.150
960
720 0.180
720
720
720 0.180
480
480 0.070
1470 3150
1680
कुल योग ..
भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मल्हारगढ़ के न्यायालय में किया जा. सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.
219
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश छतरपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2015
क्र. 38- एस.सी.1-2015.- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ- 5- 2-1999/4 दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अनुसार जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा करने के लिये अधिकृत किया गया है.
अतः सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 की कण्डिका-8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. मसूद अख्तर, कलेक्टर, छतरपुर वर्ष 2016 के लिये जिला अंतर्गत निम्न त्यौहारों पर उनके समक्ष दर्शाई गई तारीखों को पूरे दिन के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं.
विशेष
अवकाश का दिन
त्यौहार/पर्व
स. क्र.
(5) (2)
अवकाश का दिनांक
(3)
(4)
(1)
15-01-20116
01 मकर संक्रांति
शुक्रवार
24-03-2016
02
गुरूवार
बसंतोत्सव (होली का दूसरा दिन )
मंगलवार
01-11-2016
03 भाईदोज ( दीपावली )
मसूद अख्तर, कलेक्टर.
कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) जिला बुरहानपुर
बुरहानपुर, दिनांक 3 जनवरी 2016
क्र. -क-नि. शा . - मण्डी-2016.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति 77- बुरहानपुर जिला बुरहानपुर के वार्ड क्रमांक- 07 -डोईफोडिया के उप निर्वाचन 2015 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:-
पता (4)
पद जिसके लिये निर्वाचित हुए
(3)
निर्वाचित सदस्य का नाम (2)
क्रमांक (1)
01 श्री मोतीलाल पिता हीरालाल
कृषक प्रतिनिधि
ग्राम ताजनापुर, पोस्ट डोईफोडिया तहसील खकनार जिला बुरहानपुर.
जे. पी. आईरिन सिंथिया, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.
कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय मध्यप्रदेश , भोपाल
राजभवन, भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016
क्र. एफ- 1-7-15- रा.स. यू.ए. - 1-75.- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्र. 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) के प्रावधान के तहत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-6-15 - रा.स. यू.ए. -1-1447 दिनांक 4 दिसम्बर 2015 के द्वारा डॉ. ए. लक्ष्मीनाथ , कुलपति, चाणक्य नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, पटना की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है समिति में प्रो . एच. देवराज , उपाध्यक्ष, यू. जी. सी. , नई दिल्ली एवं श्री गुलाब शर्मा , जिला न्यायाधीश ( सेवानिवृत्त ) , इंदौर सदस्य हैं.
2. समिति को गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना था परन्तु अपरिहार्य कारणों से समिति द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में बैठक कर पैनल प्रस्तुत नहीं किया जा सका है.
3. अतः मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा ( 5 ) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा पैनल प्रस्तुत करने के लिए समिति को पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 3 सप्ताह की ओर वृद्धि की गई है .
कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय , इन्दौर के आदेशानुसार, शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.
[भाग 1 220
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 जनवरी 2016
क्र. गन्ना- एस- 3 - क्षे.आ. करेली- 2015-16-27.- मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं मोहनलाल, गन्ना, आयुक्त, मध्यप्रदेश , भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2015-16 हेतु करेली शुगर मिल प्रा. लिमि. , करेली , जिला- नरसिंहपुर , मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूं:-
ग्रामों की संख्या
जिला/तहसील
क्रय केन्द्र
क्र.
क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
9958.81
92
1
फैक्ट्री गेट+मेरेगांव
नरसिंहपुर/करेली
82
9326.13 2
पुरगवां+मेरेगांव
नरसिंहपुर/गाडरवारा
859.89 3
फैक्ट्री गेट
नरसिंहपुर/नरसिंहपुर
13 187 20144.83
योग ..
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते , तब तक पेराई कार्य में प्रभावशील रहेगा.
करेली शुगर मिल प्रा. लि. गन्ना क्षेत्र आरक्षण पिराई सत्र- 2015-16 गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची तहसील- करेली
प.ह.न.
क्र. ग्राम का नाम
क्रय केन्द्र का नाम परिवहन का साधन
गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र
रोपा जड़ी मड़ी
उत्पादन 50 टन प्रति हे.
14-15 में 13-14 में 12-13 में
क्षेत्र की कारखाने से दूरी
योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में
पिराई हेतु उपलब्ध गन्ना है. में. वर्ष 2014- 15में
(6)
(9) (10)
(7) (8)
(5)
(4)
(2)
(1)
(3)
मेरेगांव
144.00
80.00
41.00
53.00 50.00
13
12
1 खैरी
56.00 मेरेगांव
90.31
35.21 25.00
12 30.10
2
15
खैरूआ
10.00
25.00
8.50
8.50 8.00
12
3
27
गुरासिया
मेरेगांव
135.00
225.50
80.00 85.00 60.50
13
12
4 पिपरिया
20.00
16.50
16.00 48.50
12
16.00
10
5 महलपुरा
16.10
25.10
16.88 15.00
47.98
12
15
मेरेगांव
6
मेरेगांव मेरेगांव
26.00
20.00 14.62 52.62
18.00
22
12
7 रेवानगर
10.50
18.50
6.00
6.30
6.20
12
17
8 लुटवारा
13.00 47.00
20.10
17.00 17.00
3
26
9 पलोहा
140.50
207.00
80.00 95.00 32.00
10
21
10 अम्हेटा
27.10
12.60
10.00 9.10 8.00
21
12
11 करौंदा
23.00
50.00
33.00
89.00
33.00
7
21
12 खिरिया
115.00
85.00
40.00 30.00
45.00
8
21
13 बीनेर
320.00
115.00 409.45
120.45 174.00
6
21
14 मोहद
431.50
56.50
260.00
207.00
22 168.00
8
15 आमगॉव
225.00
343.00
149.40
48.30
22
145.30
5
16 वधुवार 221
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(3)
(4) (2)
(1)
12
17 बम्होरी
5
18 करेली
8
19 कठोतिया
9
20 जनौर
11
21 पिपरिया
बसेडी
10
22
12
23 राकई
24
14
कुम्हडी
12
खैरी
25
15
26 रामपिपरिया
18
27 सुरंगी
20
28 कंधरापुर
25
29 करहैया
25
30 कोसमखेडा
13
31 कौडिया
25
32 जल्लापुर
33
14
पिपरिया
22
34 विचुआ खुर्द
21
35 विचुआ कला
28
बेलखेडी
36
37
27
जीरागोरा
20
38 दिल्हेरी
नयाखेडा
15
39
करहैया
20
40
16
बासादेही
41
6
42 इमलिया
9
43 कोदसा
7
44 गोंगावली
6
45 जौहरिया
10
46 देगँवा
बसखेडा
10
47
7
बासादेही
48
26
49 करताज
32
50 कपुरी
19
गौडी
51
18
52 तिघरा
22
53 पिपरिया
25
मैनावारी
54
21
55 रैहली
24
56 खापा
15
नानौरी
57
17
58 निवारी
59
19
विचुआ कला
15
60 महगुँवा
61
20
रमखिरिया
28
62 हिनौतिया
13
63 माचामउ
(8) (9)
(7)
(10) (5)
(6)
90.10
168.65
22 71.00
37.65
60.00
675.00 17 332.10 318.41 309.40 959.91
355.10
115.20 449.00
176.50 157.30
16
125.00
168.00
65.00 37.00
16 66.00
86.00
148.50
35.00
14
53.40
60.10
71.00
42.00 20.40 19.60
31.00
14
80.00 359.00
220.10 141.50 137.50
14
80.00
60.00 32.00
23.00
25.00
15
136.46
82.00
36.00
55.46
45.00
15
38.00
65.10
27.00 13.00
25.10
15
24.10 15.00 14.60
40.60
11.00
15
50.00
17.00 93.00
40.00
36.00
20
12.10
22.60
8.10
20
7.50 7.00
84.00
141.60
50.00
20
34.50
57.10
12.10 7.70 7.00 24.20
9.50
20
24.00
20
77.25
40.00 29.15 24.10
76.00
20.00
39.10 31.60 24.40
20
12.00
23.20
8.00 7.00
8.20
20
14.00 10.00 6.00 26.00
20 10.00
25.00
49.80
14.10
18.00
17.70
20
11.50
22.20
7.20
8.50 6.50
24
8.60
15.60
4.00
6.00
5.60
24
22.00
371.00
70.00
140.60 160.40
24
7.00
19.40
6.40
5.50
7.50
24
45.00 30.50
80.30
17.80
32.00
24
18.00
33.80
12.50 11.30 10.00
24
175.00 मेरेगांव 100.00
280.00
65.00
13
115.00
66.00
100.00
32.00 33.00
35.00
13
82.20
42.00 25.00 20.10
37.10
13
12.00
23.40
8.20 6.50
8.70
13
46.00
15.70
35.30
84.00
13 33.00
54.00
15.50
39.00
90.00
35.50
13
109.10
61.00 41.00
40.10
28.00
19
90.00
181.00
82.00 38.00
19 61.00
12.00 45.50
30.00 13.30
19 20.20
8.00
14.50
5.00 5.00
4.50
19
23.00 15.00 10.00 40.00
15.00
19
31.00
15.00
20.00
55.00
20.00
19
51.00
20.50 85.50
45.00
19 20.00
7.00
21.00
12.00 7.50
6.50
26
20.00
12.00 35.00
12.00 11.00
26
83.00
127.50
27.00
26
60.00
40.50
15.00 10.00 7.00 25.00
8.00
26
50.60
30.50 17.50 15.00
18.10
26
52.50
31.00 22.50 18.50 11.50
27
29.50
8.50
11.50
9.50
27
11.50 7.50
21.10
7.00
27
6.60 [भाग 1 222
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(9)
(7) (8)
(10)
(5)
(6)
(2)
(3) (4)
(1)
90.00
117.60
53.40 18.60
23 45.60
10
64 गोवरगॉव
46.00
86.00
30.00
21.00
35.00
15
23
तिन्सरा
65
55.00
100.00
40.00
35.00
25.00
15
23
66 पिपरिया
90.00
15.00
60.00
39.50 35.50
15
23
67 बरौदिया
24.60 90.40
60.00
31.60 34.20
23
68
11
सिमरिया खुर्द
55.60
12.60
21.00
29.50
22.00
12
23
सिमसिया कला
69
70.00
43.00
123.00
36.50
18 43.50
8
70 गिघवानी
140.00
208.50
78.50 85.00 45.00
18
12
71 सासबहू
160.00
90.50
60.00
62.00
38.00
18
7
72 जोवा
165.00
270.00
43.00
18 115.50 111.50
7
73 भुगवारा
24.57
15.00
7.00
10.00
7.57
18
74
10
चमरूआ
10.00.
20.00
7.00 6.00
7.00
8
75 खमरिया
125.00
211.00
75.00 70.00 66.00
26
9
76 समनापुर
19.00
35.00
13.40 12.20 9.40
9
77 मेहंगँवा
34.00
64.40
24.00
16.00
24.40
28
9
78 धूरपुर
64.00
106.00
42.50 40.50 23.00
10
26
उमरिया
79
44.50
22.00
16.50 15.50
10
12.50
27
80 पिपरहा
44.40
14.00
15.00
15.40
15.00
10
30
81 मोहद
28.00
18.00
50.00
15.00
17.00
11
82 राती करार कला 22
22.00
19.00
42.21
10.21
11 13.00
15
83 देवरी खुर्द
24.00
15.00
40.00
13.00
11
12.00
84 राती करार खुर्द
84.60
23.60 45.00 16.00
12
11
85 देवाकछार
81.00
23.00 27.00
45.00
31.00
15
11
86 बारहा
12.00
21.00
6.30 7.00
7.70
28
25
87 केरपानी
40.00
72.00
17.00
25.00 30.00
25
खिरिया
88
19.00
7.00 6.00
11.00
6.00
25
13
89 बसौदा
46.00
20.00
17.00 18.00 11.00
25
17
90 हर्दगांव
38.00
9.00
21.00
16.00 13.00
17
25
ग्वारी
91
18.00
6.50
6.00
5.50
10.60 36
20
92 महलवाडा
6165.70
3838.88 2430.08 9958.81
3689.85
योग
तहसील- गाडरवारा
आच्छादित क्षेत्र
उत्पादन
गन्ना फसल
क्षेत्र की
प.ह.न.
क्र. ग्राम का नाम
पिराई हेतु क्रय केन्द्र
उपलब्ध
50 टन
का नाम परिवहन का साधन
जड़ी
योग गन्ना क्षेत्र
मड़ी 12-13 में
प्रति हे. गन्ना हे. में.
रोपा
14-15 में 13-14 में
कारखाने से दूरी
वर्ष 2014-
हेक्टेयर
में
15 में
(6)
(7) (8) (9) (10).
(5)
(2)
(3)
(4)
(1)
36.00
25.50 11.00
73
24.50
61.00
14
1 गोरास
ट्रक, ट्रेक्टर
130.00
216.00
99.40 51.00
65.60
73
2
11
मडेसुर
27.00
15.50 18.50 11.00 45.00
73
मोथेगॉव
3
14
-,, -
43.40
11.40
24.40
17.00
73 15.00
4
15
छवारा
163.50
54.50 66.00 43.00
90.50
75
5
15
कामती
20.00
13.10 14.00 11.00 38.10
75
20
6 कुंदुआखेडा
217.50
96.50
140.50
75
31.00
90.00
7
20
गरहा 223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(9)
(8)
(6)
(7)
(10) (3)
(5)
(1)
(4)
(2)
160.30
80.00
31.30
69.00
75 60.00
13
8 निजोर
ट्रक, ट्रेक्टर
30.00
24.00
75 20.00
18.00 62.00
20
अंजसरा
9
24.00
15.50 47.50
16.00
74 16.00
18
10 कुम्हीडाबर
30.00
50.89
16.00 18.00 16.89
74
11
9
झमरी
26.00
51.00
11.00
18.00 22.00
74
12 कौडिया
6
40.50
34.00
27.00
18.50 79.50
74
13
8
झामर
60.00
17.00 87.40
34.00
74 36.40
5
14 भूतपिपरिया
182.50
143.50
48.50 57.50 37.50
74
15
5
रमखिरिया
55.00
35.00
110.26
44.00
79
31.26
10
16 सिमरिया
100.00
214.23
83.50 56.65
79 74.08
खंचारी
10
17
220.00 726.00
250.00 256.00
80
7
18 कपरगॉव
111.78
60.10
45.00 41.00 25.78
80
12
19 देगवॉ
65.20
30.00
25.10 25.00 15.10
80
15
20 मेहगवॉ
37.50
18.00
9.40
13.00 15.10
80
15
सर्रा
21
160.00
91.50
233.60
41.10
3
81
101.00
बटेसरा
22
60.00
155.12
70.00 25.12
60.00
81
8
23 कनवास
6.00
13.10
4.00
4.00
5.10
20
81
24 कांकरकुईआ
100.00
65.00 84.40 38.50 187.90
10
81
25 खमरिया
65.00
130.00
35.00
45.00
81
50.00
10
26 चीकसा
140.00
214.00
75.50
57.00
81.50
81
5
27 बंदेसुर
225.00
57.00 350.00
82 134.00 159.00
10
28 शाहपुर
60.00
125.00
55.53
45.00
24.47
82
14
बघौरा
29
18.00
16.50 12.00 39.50
11.00
17
82
30 भिन्डवार
80.00
80.00
175.00
82 75.00
20.00
रामखेडी
11
,,
31
10.00
19.00
8.00
8.00
3.00
15
82
32 सलगापुर
50.00
88.00
18.00
35.40
34.60
17
83
33 इमलिया
22.00
12.00
8.00 6.00
8.00
83
21
34 हथनापुर
30.00
55.00
25.00 20.00 10.00
83
35
15
हिरदेपुर
70.00
110.50
23.00
45.00 42.50
22
84
36 विजनंपुर
14.00.
2.00
7.00
6.00
6.00
84
37 भूमियाघाट
6.00
11.00
2.00
4.00
5.00
84
31
38 जेथारी
115.10
85.00
45.00
25.10
45.00
84
धमेटा
20
39
7.00
14.00
5.00 4.00
5.00
84
21
सलैया
,,
40
5.00
11.00
4.00
4.00 3.00
85
32
41 सिलेटी
30.00
19.60 60.20
20.50
20.10
85
33
42 खड़ई
10.00
8.00
7.50
4.60 20.10
85
43
33
निघौरा
35.00
19.00
13.50 11.50
10.00
85
44
34
पिपरिया
24.00
17.00 10.60 40.60
13.00
70
19
विलौनी
45
10.10
6.00 21.10
8.10
70
7.00
20
मानखेडा
46
42.00
25.00 30.00 20.10 75.10
70
20
47 रीछा
80.00 मेरेगांव
130.60
45.00 55.00 30.60
70
16
48 समारिया
18.00
12.00 35.50
11.50
12.00
70
15
49 बेलखेड़ी
80.00
128.12
70
46.56
46.56
35.00
21
50 इमझिरी
275.00
190.00
70.00
90.00 115.00
72
20
51 छींतापुर
20.00 मेरेगांव
35.00
12.00 11.00
72 12.00
20
खामघाट
52
12.00 38.00
19.00
13.00 13.00
72
लिंगा
19
53
10.00
18.00
5.50
6.50
6.00
72
16
54 बरमार [ भाग 1 224
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(9)
(7) (8)
(10)
(6)
(2) (3) (4) (5)
(1)
60.00
110.80
46.00 22.80
68 42.00
21
55
-,, -
कुसम्ही
22.00
15.00
11.00 41.00
15.00
69
25
56 ढोडोकेसला
_"_
मेरेगांव
70.00
135.00
45.00
69 55.00
35.00
22
57 बडियाघाट
मेरेगांव
129.00
65.00
41.43
32.57
55.00
71
17
58 उमरपानी
142.95
80.00 मेरेगांव
32.00
50.00 60.95
71
15
59
-,, -
खुरसुरू
140.91
80.00 मेरेगांव
55.00 36.91
49.00
15
71
सिंगोटा
60
56.00
29.00
18.00 22.00 16.00
71
18
रायपानी
-,,-
61
22.00
13.50 55.50
28.00
20.00
71
18
-,,-
बीतली
62
12.00 51.00
26.00
19.00
20.00
20
65
63
-,, -
बम्होरी
40.00
25.00 25.10
26.00
76.10
66
22
64 बुधवारा
61.00
30.00
11.00
27.00 23.00
20
75
पुरगवां 65 बरांझ
220.00
90.00 65.00
76 65.00
15
पुरगवां 66
165.00 ठूठी
80.00
235.26
44.00
85.00 106.26
76
67
16
पुरगवां पुरगवॉ
85.00
20.00
45.00
32.00 33.00
76
68
18
सीहोरा
40.00
25.00 30.00
75.00
20.00
76
पुरगवां 69
19
हर्रई
18.00
37.00
11.50
12.00 13.50
76
पुरगवां 20
70 दुघवारा
75.00
33.00 32.00 102.00
37.00
21
पुरगवां
67
,,
71 खुलरी
75.00
141.00
53.00
54.00
34.00
67
19
पुरगवां 72 टेकापार
_"_
14.00
11.50
28.00
7.50
9.00
22
67
73 मुड़िया
190.00
275.49
59.00
96.49 120.00
68
20
74 कल्यानपुर
5050
115.00
42.00 33.00
40.00
17
78
75
पुरगवां बाम्हनवाडा
66.00
110.00
35.00 41.00 34.00
78
15
76 इमलिया
13.00
23.70
7.50
8.00
8.20
20
78
पुरगवां 77 जमनिया
90.00
10
297.00
68.00
10
139.00
78
पुरगवां
195.00 माल्हनवाड़ा
280.00
50.00
11 110.00 120.00
11
-,, -
पुरगवां 79 नारगी
145.00
319.00
66.00
118.00 135.00
13
13
पुरगवां 80 पनारी
195.00
38.00
25.00
75.00
30.00
20.00
14
12
पुरगवां 81 बांसखेड़ा
90.00
181.72
20
65.00 56.00
60.72
20
82 टिकटोली
5452.10
3333.68 3765.00 2227.45 9326.13
योग ..
तहसील- नरसिंहपुर
प.ह.न.
ग्राम का नाम
क्र.
पिराई हेतु क्रय केन्द्र का नाम परिवहन का साधन
आच्छादित क्षेत्र जड़ी मड़ी 13-14 में 12-13 में
उत्पादन 50 टन प्रति हे.
गन्ना फसल
रोपा
14-15 में
क्षेत्र की कारखाने से. दूरी
योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में
उपलब्ध गन्ना हे. में. वर्ष 2014- 15में
(6)
(10)
(7) (8) (9) (3)
(5)
(4)
(2)
(1)
60.00
18.00 83.58
33.00 32.58
7
44
1 नयाखेडा
ट्रक, ट्रेक्टर
88.57
27.00
45.50
35.57
7 26.00
2
38
बम्होरी
90.00
8
55.06
42.00
130.66
..-
33.60
46
3 सागोनी खुर्द
37.00
72.00
30.00 22.00
8 20.00
36
सागोनी कला
4
8.00
15.00
5.00
4.00
8
6.00
38
गरगटा
5
8.00
21.00
7.00
8.00 6.00
9
23
तिदेनी
6
61.67
33.50
18.00
16 25.10 18.57
35
7 नंदवारा
98.50
160.50
65.50 50.00
17 45.00
20
8 नरसिंहपुर
44.00
23.00
25.10 30.80
78.90
18
10
देवरी कलॉ
9
16.00
32.67
12.67
8.00 12.00
29
17
10 सिमरिया
35.00
15.08 68.42
28.00 25.34
18
16
11 कुकवारा
8.00
8.06
25.06
7.00
10.00
17
12 डुडवारा
8.00
6.00
7.86
21.86
8.00
24
13 दुराजपुर
491.50
241.68 859.89
331.34
286.87
योग ..
225
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
क्रमांक गन्ना- एस - 2 - क्षे.आ. कृषक 2015-16/33
भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2016 मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16. द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2015-16 हेतु कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या० , नारायणपुरा (राघौगढ), जिला-गुना (म०प्र ०) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-
क्रय केन्द्र जिला
क्र.
आवन
1 गुना
राघौगढ
2 गुना
रूठियाई
3 गुना
4
मधुसूदनगढ गुना
बीनागंज
5 गुना
6
गुना
गुना
म्याना
7 गुना
झागर
8 गुना
बरखेडाहाट 9 गुना
रामपुर (आरौन) गुना
10|
अशोकनगर अशोकनगर
11
सिकन्दरा
अशोकनगर
12
तारई
अशोकनगर
13
शाढ़ौरा
अशोकनगर
14
ईसागढ़
15 अशोकनगर
सारसखेडी अशोकनगर
16
अचलगढ
17 अशोकनगर
चन्देरी
18 अशोकनगर
अशोकनगर
19
बहादुरपुर
सिंरोज
विदिशा
20
कोलारस
शिवपुरी
21
योग ग्रामों की संख्या
क्षेत्र (हेक्टेयर में)
990,00 21
150.00 15
460.00 20
305.60 24
408.00 50
286.50 31
37.00 10
35.00 13
40.00 7
80.00 15
86.00 14
120.00 15
26.00 7
91.00 11
119.50 21
73.50 12
180.00 16
79.50 12
70.50 16
377.00 29
30.60 18
4046.20 377
उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है । यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.
226
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
। केन्द्र- आवन , जिला-गुना
क्रमांक ग्राम का नाम कृषक संख्या
1
कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. नारायण पुरा (राघौगढ) जिला- गुना (म.प्र.) क्रय केन्द्रों की जिलेवार सूची वर्ष 2015-16
रोपा
दूरी
कुल योग (हेक्टे. 'में)
जडी (हेक्टे. में)
(हेक्टे. में)
1
8 रामपुरा
2 गावरी
45:
पीपल्या
3
40 4 दीतलवाडा :
135
0.000
1.000
1.000
8 25.000
53.000
28.000
7
40.000
10 30.000
10.000
11 -150.000
12 5 मोहम्मद पुर
6
40 सुन्दर खेडी
प्रेमगढ
70 7
पारकना
8
100 9
80 बैराखेडी
10
25 बरखेडी महाराजा
आवन
11
27
25 12 गोविन्द पुरा
13
15 मुहासा
30 14 फादलपुर
15 15 सागर (बरखेडा)
बर्या
16
15 17
10 सूजापुरा
18
5 सीताखेड़ी
10 19 अचकलपुर
सेमरा
20
3
3 21 सौरामपुरा
713 योग
केन्द्र- राघौगढ जिला-गुंना
क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या
253.000
103:000
2.000
7
14.000
12.000
5 40.000
74.000
34.000
30.000
7
86.000
56.000
8 140.000
89.000 229.000
4 50.000
99.000
49.000
5 5.000
10.000 15.000
7 15.000
20.000
35.000
5 10.000
30.000
20.000
6
9.000
4.000
5.000
10 15.000
15.000
0.000
10
7.000
3.000
4.000
3
11.000
5.000
6.000
9 0.000
5.000
5.000
7 5.000
5.000
0.000
10 3.000
6.000
3.000:
8
1.000
1.000
0.000
5 0.000
2.000
2,000
990.00
542.00
448.00
रोपा
दूरी
कुल योग (हक्टे. में)
(हेक्टे. में)
5 1 बसंतपुरा
20 सांवत खेडी
2
20 मेरखेडी
3
13 4. राजपुरा
10 रामनगर
5.
2 6 बालाखेड़ा
15 7 मोती पुरा
फेकरा
8
2
10 9 सुआ खेडी
2 राघौगढ
10
कडैया
1 11
पीलाघाटा 3 12
जडी (हेक्टे. में)
22 3.000
3.000 | 6.000
10.000
14
25.000
15,000
10 9.000
22.000
31.000
10
18.000
5.000
13.000
2.000
15
6.000
4.000
12
3.000
1.000
2.000
10.000
6.000
18
16.000
22 0.500
0.000
0.500
22 5.000
5.000 10.000
20
2.000
1.000
1.000
30
0.500
0.500
0.000
12.000
3.000
9.000
20 227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
5 13बरैया,खेडा
6 14पीपलखेडी
5 15चैनपुरा
119 योग
केन्द्ररूठियाई , जिला -गुना
कृषक संख्या ग्राम का नाम
क.
20
5.000
3.000
2.000
22
10.000
$5.000
5.000
21
5.000
2.000
3.000
150.000
90.000
60.000
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
रोपा
(हेक्टे. में)
19 1 दावत पुरा
30
24.000
12.000
12.000
38
260.000
185.000
75.000
180 2 भुलाय
2 3 बृसँगपुरा
7 4 पाइरखेड़ी
1 रुठियाई
5
3 डोंगर
6
14 7 विजय पुर
18 कोटरां
8
15 बालाभेंट
9
3 धरनावदा
10
7 11 भैरोपुरा
6 सनोतिया
12
10 13 सखर पुर
7 बमूरिया
14
50 15 उदय पुरी
1 खिरिया
16
1 तिनसिया
17
25 ककवौसा
18
2 19 शेखपुर
6 20 सकतपुर
377 योग
जिला-गुना
मधुसूदनगढ ,
केन्द्र-
कृषक संख्या ग्राम का नाम
क.
22
2.000
1.000
1.000
20
7.500
0.000
7.500
22
3.000
1.000
2.000
20
3.000
3.000
0.000
21
10.000
8.000
2.000
35
17.000
13.000
4.000
35
22.000
16.000
6.000
35
4.000
1.000
3.000
40
6.000
5.000
1.000
35
5.000
0.000
5.000
40
10.000
6.000
4.000
40
8.000
4.000
4.000
35
40.000
32.000
8.000
35
1.000
1.000
0.000
22
2.000
0.500
1.500
35
25.000
13.000
12.000
24
4:000
1.000
3.000
30
7.000
4.000
3.000
460.500
306.500
154.000
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
जडी (हक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
10 1 गणेश पुरा
10 पीपल खेडी
2
5 धीना खेडी
3.
1 बरसंत
4
10 5 जामनेर
7 6 दौलत पुरा
7 7 शंकर पुरा
25 8 परेका
20 9 टोडरा
2 10 गंगापुरा
1 11 भगवानपुरा
50 12 सालोटा
1 कोलारस
13
3 मधुसूदन गढ
14
22
40.000
20.000
20.000
16
15.000
6.000
9.000
34
5.000
3.000
2.000
20
0.600
0.600
0.000
25
7.600
5.600
2.000
23
7.000
5.000
2.000
40
6.000
4.000
2.000
23
45.000
25.000
20.000
22
30.000
20.000
10.000
30
7.000
2.000
5.000
50
1.000
1.000
0.000
18
80.000
40.000
40.000
50
1.800
0.800
1.000
40
2.000
2.000
0.000 228
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
1 निलखेडा
15
1 16 हरिपुरा
3 17 चैनपुरा
6 18 गोचाआमल्या
1. 19 शीतलपुर
1 जांगरू
20
12 बडाआमल्या
21
1 हताईखेड़ा
22
10 चौंडाखेडी
23
2 नीमखेड़ी
24
501
0.600
0.600
0.000
25
2.000
2.000
0.000
25
5.000
3.000
2.000
20
7.000
3.000
4.000
25
2.000
2.000
0.000
35
18.000
8.000
10.000
18
4.000
2.000
2.000
65
2.000
1.000
1.000
20
15.000
10.000
5.000
25
2.000
0.000
2.000
139.000
190 योग
बीनागंज , जिला-गुना
केन्द्र
कृषक संख्या ग्राम का नाम
क..
305.600
166.600
दूरी
कुल योग (हक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
रोपा
(हेक्टे. में)
5
33.000
13.000
20.000
20 1 नीमखेड़ी
11 साकोन्या
2
25
38.000
8.000
30.000
2
35.000
10.000
25.000
10 3 नारायणपुरा
15 पार्वतीचौकी
4
5 5 गुर्जर खेड़ा
2 कोन्या कलां
6
2 7 तेलीगांव
3 बनेट
8
5 खेजरा कलां
9
5 नारायणपुरा बीनागंज
10.
33 खटकिया
11
31 ऊपरी
12
59 चक ऊपरी
13
6 केशोपुरा
14.
5 काना खेडी
15
11 सरांय
16
1 17 मूइरा
2 कांद्याखंड़ी
18
5 19 मृगवास
2 मोडा खेड़ा
20
10 सांकाकला
21
2 22 सींगनपुर
3 गंगापुख (ऊपरी)
23
8 24 केंकड्या खुर्द
3 कैंकडया कलां
25
1 26 पीपलहेड़ा
2 मुहांसा खुर्द
27
3 बिरयाई
28
1 29 बीजनीपुरा
3 30 घाटाखेड़ी
1 अल्ला खेड़ी
31
2 32 निजामपुर
2 33 रोड़ा खेड़ी
5
23.000
8.000
15.000
8
5.000
2.000
3.000
35
2.000
1.000
1.000
40
2.000
1.000
1.000
25
3.000
2.000
1.000
22
4.000
1.000
3.000
41
2.000
1.000
1.000
8
30.000
10.000
20.000
14
32.000
7.000
25.000
14
33.000
3.000
30.000
30
4.000
1.000
3.000
18
40.000
20.000
20.000
6
16.000
6.000
10.000
10
3.000
1.000
2.000
30
3.000
1.000
2.000
38
2.000
1.000
1.000
37
2.000
1.000
1.000
21
5.000
2.000
3:000
23
2.000
1.000
1.000
15
4.000
1.000
3.000
25
6.000
1.000
5.000
24
2.000
1.000
1.000
45
2.000
1.000
1.000
20
2.000
1.000
1.000
30
2.000
0.000
2.000
30
1.000
0.000
1.000
40
3.000
0.000
3.000
38
2.000
0.000
2.000
35
4.000
1.000
3.000
26
0.500
10.500
0.000 229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
1 ककरूआ
34
1 35 जामोन्या
1 खुचनी
36
1 डस्याखेड़ी
37
5 38 रामपुरा
5 मानपुरिया
39
3 40 बरखेड़ा खुर्द
7 41 तुलसी खेड़ी
3 42 चाँदपुरा
3 घोरलाखेडी
43
3 44 लखनवास
1 कुदारा
4.5
7 46 रमड़ी
1 अजगरी
47
3 रामटेरी
48
1 49 पीपल्या सींगनपुर
5 देहरी
5.0
325 योग
जिला गुणा
गुना
केन्द्र-
कृषक संख्या ग्राम का नाम
क.
42
0.500
0.500
0.000
45
0.500
0.500
0.000
55
1.000
1.000
0.000
35
0.500
0.500
0.000
18
4.000
1.000
3.000
15
9.000
9.000
0.000
12
9.000
6.000
3.000
18
6.000
3.000
3.000
20
3.000
0.000
3.000
25
3.000
3.000
0.000
20
2.000
0.000
2.000
30
1.000
0.000
1.000
35
10.000
0.000
10.000
20
1.000
0.000
1.000
22
1.000
0.000
1.000
32
1.000
0.000
1.000
35
8.000
3.000
5.000
408.000
135.000
273.000
रोपा
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
(हेक्टे. में)
2 सिंगवासा
1
1 2 मावन
1 पिचरौदा कला
3
7 4 पीतम पुर
1 देवरीमार
5
1 भदौरा
6.
1 7 कुशमौदा
1 नयागाँव
: 8
63 9 बरोदिया खुर्द
4 ढोलबाज
10
4 1.1 हनुमतपुरा
2 12 पाटई
17 13 तिल्ली खेडा
30 14 कमलापुर सरखण्डी
3 कोलुआमार
15
13 भिडरा
16
12 17 मुहाल पुर
1 विनायक खेडी
18
1 नोहर
19
3 छीपोनचक्क
20
10 सरखो
21
1 हरीपुर
22
15 बरखेडा गिर्द
23
9 24 रमपुरा
32. 25 परसौदा
45
2.000
1.000
1.000
52
0.800
0.300
0.500
53
2.100
1.600
0.500
56
26.000
21.000
5.000
65
0.600
0.100
0.500
66
1.000
0.500
0.500
41
0.600
0.600
0.000
52
0.400
0.200
0.200
53
63.500
38.000
25.500
51
1.100
1.100
0.000
58
2.000
1.000
1.000
55
6.000
3.000
3.000
64
11.000
5.000
6.000
60
83.000
75.000
8.000
64
1.200
0.600
0.600
65
7.000
3.000
4.000
47
4.000
2.500
1.500
47
0.900
0.700
0.200
60
0.100
0.100
0.000
58
2.000
1.000
1.000
62
20.000
5.000
15:000
62
2.000
1.500
0.500
58
21.000
6.000
15:000
62
4.700
3.200
1: 500
63
16.000
6.000 19000 230
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
V
1 सिरसी कला
26'
1 गेंहूँखेडा गिर्द
27
1, खिरिया
28
1 चीरखेड़ा
29
1 पगारा
30
5 31 सिरसी खुर्द
61
3.100
1.600
1.500
0.200
56 0.200
0.000
65
0.300
0.300
0.000
60
$0.200
0.200
0.000
52
0.400
0.400
0.000
62
3.300
0.300
3.000
286.500
185.000
101.500
245 योग
केन्द्र- म्याना जिला- गुना و
ग्राम का नाम कृषक संख्या क.
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
रोपा
(हेक्टे. में)
1 बरखेडा ढेंकनी
1
5 डुंगासरा
2.
2 अजलेश्वर
3
4 4 सगोरिया
6 5 बैघाई
2 नईसंराय
6
3 7 चोरोल
2 ईमंझरा
8
1 9 गोपालपुरा
4 सीहोर
10
30 योग
झागर , जिला-गुना
केन्द्र
ग्राम का नाम कृषक संख्या क.
65
6.500
5.500
1.000
69
5.000
4.000
1.000
104
3.000
2.000
1.000
71
1.400
0.900
0.500
100
9.400
6.400
3.000
100
1.000
0.500
0.500
80
2.200
0.200
2.000
95
6.000
4.000
2.000
100
1.500
1.000
0.500
75
1.000
0.500
0.500
37.000
25.000
12.000
रोपा
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
(हेक्टे. में)
3 बैरखेडी
1
2 2 शेख पुर
1 3 धानन खेडी
3 4. पीरू खेडी
1 5 सूजाखेडी
1 6 आंतरसूना
3 7.भूराखेडी
4 8 मगरोडा
4 अम्बाराम चक
وال
2 बनेरू
10
2 चक भौरा
11
1 जगेश्वरी
12
5 मोड़की
13
32 योग
केन्द्र- बरखेडाहाट , जिला-गुना
ग्राम का नाम कृषक संख्या क.
59
2.400
2.000
0.400
63
2.100
2.100
0.000
67
1.300
1.300
0.000
74
1.100
0.900
0.200
65
2.500
2.500
0.000
63
4.000
2.000
2.000
70
1.200
1.200
0.000
55
2.600
2.000
0.600
50
8.500
5.800
2.700
65
4.700
3.500
1.200
62
3.300
1.000
2.300
55
0.700
0.700
0.000
70
0.600
0.000
0.600
35.000
25.000
10.000
रोपा
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
(हेक्टे. में)
1 भादौर
1
2 2 बरखेडाहाट
7 3 सेमरा खुर्द
आरोन
4
107
64
0.600
0.400
0.200
55
0.500
0.400
0.100
65
1.700
: 1.200
0.500
42
22.000
10.000 12.000 231
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
5 सिरसी
5
1 पाली
6
1 बमूरिया
7
27 योगे
केन्द्र- रामपुर , जिला मुना
ग्राम का नाम
क.
कृषक संख्या
52 8.000 11:000
3: 000
3.000
55 2.000
1000
52
1.200
1.000
0.200
40.000
25.000
15.000
दूरी
कुल योग (हक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
रोपा
(हेक्टे. में)
12 1 हिनोतिया
8 2 रहीमपुर
2 3 बंदीपुर
2 मोहन खेडी.
4
7 5 करई खेडा
3 6 रायपुर
8 7 बकान
1 8 परासरी
30 9 हुसैनपुर
3 कुन्दौली
10
1 गेंहूँ खेडा
11
1 12 शहबाजपुर
3 मातामूडरा
13
1 देहरीकला
14
1 आंखखेड़ा
15
83 योग
केन्द्र- अशोकनगर , जिला-अशोकनगर ग्राम का नाम
क.
कृषक संख्या
66
7.000
5.000
: 2.000
60
6.000
5.000
1.000
65
1.500
1.000
0.500
70
0.700
0.500
0.200
61
8.000
6.000
2.000
61
0.500
0.500
0.000
54
4.000
3.000
1.000
57
2.500
2.000
0.500
81
43.000
22.000
21.000
102
1.500
1.000
0.500
70
0.200
0.200
0.000
75
2.500
2.000
0.500
62
1.100
0.600
-0.500
55
1.200
1.000
0.200
60
0.300
0.200
0.100
80.000
50.000
30.000
जडी
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
(हेक्टे. में)
रोपा
(हेक्टे.'में)
1 1 उमरिया माफी
9 खडीचरा
2
4 3 पिपनावदा
5 बामौरी भीमा
4
10 बरखेडा लाल
5
1 संवसर
6
3 7 सलमाई
1 हिन्नौदा
8
1 9 बेरखेडी तूमैन
1 नानकपुर
10
4 11 सागर
1 12 सिजावट
3 13 पंवारगढ़
2 14 बरखेड़ी हसन
46 योग
101
2.000
2.000
0.000
101
26.600
21.000
5,600
96
2.200
2.200
0.000
98
8.800
8.800
0.000
102
11.600
11.600
0.000
95
1.600
1.600
0.000
101
2.800
2.800
0.000
87
2.000
2.000
0.000
102
2.000
2.000
0.000
106
2.800
1.200
1.600
100
14.800
14.600
0.200
95
2.200
2.200
0.000
100
2.800
2.800
0.000
90
3.800
3.200
0.600
86.000
78.000
8.000 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
232
कृषक संख्या ग्राम का नाम
1
दूरी
कुल योग (हक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
रोपा
(हेक्टे. में )
4 अमाही
1
2 आमखेडा
2
6 3 घरोई
4 खजूरियां कला
4
12 5 जलालपुर
4 मोहरीराय
6
14 नगेश्री
7
3 8 शहबाजपुर
10 सिकन्दरा
9
10 तूमैन
10
9 जुग्या
11
2 भेटुआ
12
18 सुमेर
13
5 मढ़ी तूमैन
14
4 करैया बुद्ध
15
107 योग
जिला अशोकनगर
तारई
केन्द्र-
ग्राम का नाम कृषक संख्या क.
94
2.600
2.000
0.600
101.
3.200
3.200
0.000
93
15.600
14.600
1.000
103
3.400
2.400
1.000
93
14.700
13.700
1.000
89
3.800
2.600
1.200
92
12.000
10.000
2.000
101
2.200
2.200
0.000
92
16.800
15.800
1.000
96
20.600
18.400
2.200
101
5.100
5.100
0.000
104
1.500
1.500
0.000
101
13.900
13.900
0.000
94
2.500
2.500
0.000
101
2.100
2.100
0.000
120.000
110.000
10.000
दूरी
कुल योग (हक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
1 1 कुकरेठा
1 डोंगर
2
2 तारई
3
1 महोली
4
1 5 भरिया खेड़ी
2 नीमखेड़ा
6
1 7 सलोना
9 योग
केन्द्र- शाढौरा , जिला- अशोकनगर✓ (
ग्राम का नाम कृषक संख्या कं.
111
3.800
3.800
0.000
110
1.600
1.600
0.000
103
2.800
2.800
0.000
112
2.000
2.000
102
0.600
0.600
0.000
120
15.000
10.000
5:000
110
0.200
0.200
26.000
21.000
5.000
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
जडी (हक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
13 1 भौंसले गाँव
9 !
सेजी
2
5 पीली घटा
3
2 सिलावन
4
5 5 बगुल्या
4 6 चारौदा
2 7 सेमरी लोहवाद
2 चकचिरोली
8
2 9 बल्दाई
2 फरदाई
10
1 11 मढी नामदार
147 योग
69
35.000
25.500
9,500
67
12.300
4.700
7,600
66
9.600
9.600
0.000
74
5.700
4.700
1.000
80
3.100
3.100
0.000
70
10.500
9.500
1.000
70
3.400
3.400
0.000
82
0.800
0.800
0.000
73
5.500
5.500
0.000
78
4.700
4.200
0.500
75
0.400
0.000
0.400
91.000
1.000
20.000 233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
ईसागढ , जिला- अशोकनगर
ग्राम का नाम कृषक संख्या 5.
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
रोपा
(हेक्टे. में)
1 जमडेरा
1
1 ईसागढ
2
3 3 महुअन
4 ढाकोनी
4
3 5 नरसू खेडी
2 6 कुलवार
3 कबीरी
7
1 इमझेरा
8
1 9 शंकरपुर
2 10 श्यांमा टोरी
18 करोंदी
11
2 12
शाहपुर
2 लहदपुर
13
9 14 शीतलपुर
1 ध्यानपुर
15
3 भियाखेडी
16
1 पाठखेडा
1.7
1 हैदर
18
1 बायबेनी
19.
4 भौरा
20
2 बानौरा
21
65 योग
सारसखेड़ी , जिला-अशोकनगर केन्द्र
क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या
130
22.600
18.600
4.000
120
1.600
0.600
1.000
129
3.400
3.400
0.000
116
7.000
5.000
2.000
115.
7.200
7.200
0.000
2.000
118 1.000
1.000
118
8.000
8,000
0.000
126
0.600
0.600
0.000
120
0.800
0.800
0.000
2.300
119 0.800
1.500
120
25.000
25.000
0.000
120
5.000
5.000
0.000
2.000
121 2.000
0.000
121
12.000
12.000
0.000
122
0.400
0.400
0.000
133
10.200
10.200
0.000
1.000
110 1.000
0.000
118
0.600
0.600
0.000
130
1.000
1.000
0.000
138
5.000
5.000
0.000
135
1.800
1.800
0.000
119.500
110.000
9.500
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
जडी (हेक्टे. में)
रोपा
(हेक्टे. में)
1 1 रूहाना
6 2 सेमर खेडी
:
3 राजतला
3
1 जनोदा
4
10 5 महाना
1 6 पिपरेसरा
4 चन्दन बेहटा
7
2 कनेरा
8
2 9 सान्दोह く
3 फुटेरा
10
1 11 कुरायला
1 गोविन्दपुर
12
35.000 योग
जिला-अशोकनगर अचलगढ़
केन्द्र-
ग्राम का नाम
क.
कृषक संख्या
105
1.000
1.000
0.000
14.500
106 12.500
2.000
102
9.000
9.000
0.000
106
1.000
1.000
0.000
102
19.000
1.000
18.000
115
1.000
1.000
0.000
9.000
102 7.000
2.000
2.000
106 2.000
0.000
117
3.000
2.000
1.000
108
10.000
8.000
2.000
125
2.000
2.000
0.000
130
2.000
2.000
0.000
73.500
48.500
25.000
दूरी
कुल योग (हेक्टे, में )
जडी (हक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
8 अचलगढ
1
देवपुर
128
94.600
80.000
14.600
135
1.200
1.200
0.000 234
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
3 सिंगारदा
3
2 4 कालपीचक
10 5 हंसनगर
1 6 जनकपुर खिरिया
3 ढिमचौली
7
1 पारकना
8
5 9 सहराई
5 पठारी
10
1 11 कारातला
3 मूडरी
12
2 केनवारा
13
1 खोरीबरी
14
1 चिरोली
15
1 पिपरई
16
88 योग
केन्द्र चन्देरी , जिला-अशोकनगर
ग्राम का नाम कृषक संख्या क.
7.600
130 2.000
5.600
130
1.400
0.000
1.400
132
16.600
2.000
14.600
136
0.400
0.000
0.400
139
4.800
0.800
4.000
142
1.000
0.000
1.000
134
10.600
2.000
8.600
142
6.400
1.000
5,400
138
3.000
2.000
1.000
124
3.000
0.000
3.000
128
14.400
5.000
9.400
123
6.000
0.000
6.000
145
6.200
1.600
4.600
120
2.800
0.000
2,800
180.000
30.000 150.000
दूरी
कुल योग (हक्टे. में)
रोपा
(हेक्टे. में)
2 1 खलीलपुर
3 2 मीठाखेडा
2 कुरवासा
3
16 नावनी
4
6 5 नयाखेडा
9 6 जारसल, चक्क
1 7 गोराकला
1 8 गोरा सहराई
3 9 कुअंरपुर
1 चोरारी
10
6 संगमपुर
11.
1 जमाखेड़ी
12
51 योग
केन्द्र बहादुरपुर , जिला-अशोकनगर✓ क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या जडी (हक्टे. में)
135
1.300
0.000
1.300
161
4.600
0.000
4,600
137
3.400
3.400
0.000
155
53.100
15.500
37:600
145
6.600
2.000
4.600
153
4.300
0.000
4.300
160
1.000
0.000
1:000
150
0.300
0.000
0.300
160
1.200
0.200
1.000
155
0.500
0.000
0.500
2.600
152 0.200
2,400
155
0.600
0.600
79.500
61.000
18,500
दूरी
कुल योग (हेक्टे. में)
रोपा
(हक्टे. में)
1 1 कुम्हर्रा
5 बर्री
2
10 3 रमपुरा
1 4. हाजूखेडी
2 5 गीलारोफा
1 6 बगवा
2 7 मूडराः खाना
1 8 बिजलीपुर
1 पिपरिया
9
1 10 ढुडेर
2 11 बमौरी शाला
जडी (हक्टें. में)
135
3.000
1.000
2,000
135
19.000
4.000
15,000
155
16.000
2.000
14,000
130
6.500
1.500
5,000
125
2.000
0.000
2000
138
4.000
0.000
4000
105
3.100
0.000
3,100
110
1.000
0.000
1,000
134
6.000
0.000
6,000
101
1.400
0.000
1,400
175
3.000
0.000
3,000
154
1.300
1.300
10.000
12 चाचूखेड़ा 235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
13
11 इकोदिया
1 14 बरखेड़ा
1 पिपलखेड़ा
15
1 थिंगली
16
32 योग
सिरोंज जिला-विदिशा
केन्द्र-
क.
ग्राम का नाम कृषक संख्या
0.800
0.000
133
0.800
1.000
0.000
1.000
140 0.000
1.000
1.000
135 0.000
138
1.400
1.400
62.000
8.500
70.500
दूरी रोपा (हेक्टे. में)
नेवली
5 1
3 2 लटेरी
5 3 पमारिया
6 4 मोहब्बतपुर
3 5 शहरखेड़ा
4 6 मुरारिया
3 7 शहस्खेड़ा
6 8 सौजना
6 9 ढिमरौली
2 टोंकरा
10
4 पचमढ़ी
11
5 12 मुखास
5 13 इस्लाम नगर
8 14 रतनगढ
9 15 बरखेडा घूस
4 16 धरगा
5 17 सगडा
9 18 आमखेडा
19
7 बलरामपुर
5 चंदपुरा
20
21
4 जटपुरा
3 22 जमनियाई
2 मोहनपुरा
23
6 डगरंवाडा
24
8 बर्धा
25
9 :
पाली
26
2 बमौरी
27
8 सुगनाखेडी
28
3 29 बांसखेडी
149 योग
कोलारस (कोलारस एवं बदरवास जडी (हेक्टे. में)
कुल योग (हक्टे. में)
2.000
2.000
63
4.000
1.000
2.000
3.000
70 5.000
7.000 12.000
81
9.000 15.000
65 6.000
127 4.000
6.000 10.000
6.000
10.000
4.000
115
6.000
10.000
80 4.000
6.000
8.000
14.000
90 7.000
8.000
81
15.000
73 4.000
6.000
10.000
4.000
9.000
5.000
75
7.000
5.000
12.000
85 5.000
8.000
13.000
58 10.000
25.000
114 15.000
10.000
15.000 25.000
75 5.000
7.000
12.000
71
8.000
74
13.000
5.000
24.000
10.000
14.000
101 7.000
8.000
87
15.000
5.000
7.000
78
12.000:
4.000
6.000
10.000
125 3.000
6.000
150
3.000
2.000
3.000
5.000
145 4.000
6.000
10.000
117 6.000
9.000 15.000
125 10.000
10.000
20.000
157 5.000
8.000
13.000
128 10.000
25.000
90 15.000
4.000
6.000 10.000
130 220.000 377.000
157.000
जिला-शिवपुरी
तह.) , केन्द्र-
ग्राम का नाम
क.
कृषक संख्या
दूरी
कुल योग (हक्टे. में)
रोपा
(हेक्टे. में)
1
3 हरिपुर
2 केलदार
3
2 3 झाडेल
2 4 पिपरौदा
1 5 रामगढ
जडी (हक्टे. में)
2.000
1.000
1.000
142 0.300
117 1.000
1.300
2.200
1.200
95 1.000
0.200
0.500
0.700
187 1.000
1.000
126 0.000 A 236
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
4 6 पारागंढ़
1 7 सिगरौदा
1 8 आकुर्सी
10 पायगा
9
1 बृह्मथाना
10
1 पडौरा
11
3 ख्नौद
12
2 खरीला
13
1 14 डहरवाड़ा
2 गुरुकंदवाया
15
1 16 इन्दार
1 बीजरीचक्क
17
1 मथना
18
40 योग
146
15.000
10.000
5.000
167
0.400
0.400
0.000
160
0.400
0.200
0.200
147
1.500
1.000
0.500
156
0.200
0.200
0.000
115
0.200
0.200
0.000
126
2.700
1.700
1.000
144
1.400
1.000
0.400
130
0.500
0.400
0.100
135
0.300
0.200
0.100
132
0.300
0.200
0.100
137
0.200
0.200
0.000
140
0.300
0.200
0.100
30,600
20.600
10.000
P
मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.
राज्य शासन के आदेश नवीन एव नवकरणीय ऊर्जा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 2016
क्रमांक एफ - 2-11-2010 - साठ. - राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. के मेमोरेन्डम आफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के उपबंध 72 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजेन्द्र शुक्ल , माननीय मंत्री , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के स्थान पर श्री बृजेन्द्र सिंह सिसोदिया , को मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. के संचालक मण्डल में संचालक नियुक्त करते हुये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के उपबंध 71 के प्रावधानों के अंतर्गत आगामी दो वर्ष तक के लिए मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त करता है:-
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कल्पना जैन, अवर सचिव.
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 15 जनवरी 2016
क्रमांक एफ - 3-1-2016-29-2.- ( 1 ) डॉ. मनोहर अगनानी, आईएएस , आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश को दिनांक 17 जनवरी 2016 से 24 जनवरी 2016 तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के संबंध में GIZ की ओर से ब्राजील Exposure Visit पर रहेंगे.
2. डॉ. मनोहर अगनानी की उक्त भ्रमण अवधि में उनका प्रभार श्री फैज अहमद किदवई, आईएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को अपने वर्तमान कर्तव्य के साथ - साथ अस्थाई रूप से दिनांक 16 जनवरी 2016 से भ्रमण से लौटने तक के लिये सौंपा जाता है .
3. डॉ. मनोहर अगनानी, आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश के कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई, आईएएस, प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज़्ज़् बी. के. चन्देल , उप सचिव.
237
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 28 दिसम्बर 2015
प्र. क्र. 048- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(4)
(5)
(3)
(1) (2)
पन्ना
पन्ना
इटवांखास
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.
इंटवांखास तालाब योजना अन्तर्गत डूब क्षेत्र एवं बेस्ट वियर निर्माण कार्य हेतु.
निजी भूमि रकबा 28.486 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 57.138 है. कुल रकबा : 85.624 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
प्र. क्र. 049- अ-82- वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) 'में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
(6)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
पन्ना
पन्ना
निजी भूमि
इटवांकला
बरबीरा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग, पन्ना.
रकबा 28.340 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 4.053 है. कुल रकबा : 32.393 है.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
238
प्र. क्र. 050- अ- 82 - वर्ष 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला
प्राधिकृत अधिकारी धारा 12 के अन्तर्गत
तहसील
(6) (3)
(1) (2)
लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (4)
बराछ
पन्ना
पन्ना
(5) संभाग, पन्ना. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन बरबीरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नगर निर्माण कार्य (छूटे हुये रकबे ) हेतु.
रकबा 27.950 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.513 है . कुल रकबा : 28.463 है. निजी भूमि
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा . ) बैहर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैहर, दिनांक 2 जनवरी 2016
क्र. 12 - अ - 82 - वर्ष 2015-16 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 जून सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील नगर/ग्राम
जिला
धारा 12 की धारा द्वारा
प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(5)
(6) (2)
(3)
(4)
(1)
बैहर
बालाघाट
निजी भूमि
बिरवा हवाई पट्टी की लम्बाई/ विस्तार में वृद्धि.
बिरवा, प.ह.न. 20
अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग, भवन/सड़क उप संभाग, बैहर, जिला बालाघाट.
23.839 हेक्टेयर शासकीय भूमि 1.015 हेक्टेयर कुल : 24.854 हेक्टेयर
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) बैहर/ भू-अर्जन अधिकारी , बैहर, जिला बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं अनुविभागीय अधिकारी , लोक निर्माण विभाग भवन/ सड़क, उप संभाग , बैहर , जिला बालाघाट , मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हर्ष दीक्षित , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.
239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 4 जनवरी 2016
पत्र क्र. 15- प्रका.- भू- अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों केअनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
अनुसूची
भूमिकाविवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4). (2)
(3)
(1)
2.386
खटखरी
त्योंथर
रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र. )
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तिके अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 17- प्रका.- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमिका विवरण
तहसील
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
1.885
अंतरी
रीवा
त्योंथर
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. )
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्तिके अर्जन हेतु.
240
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
पत्र क्रं. 19 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है. कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिका विवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(4)
(3)
(1)
4.850 रीवा त्योंथर गोंदकला
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 21 - प्रका. - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिकाविवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
5.995
मझियारी
त्योंथर
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
पत्र क्र. 23 - प्रका.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है. कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि काविवरण
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
2.555
बिलरा
रीवा त्योंथर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 27- प्रका.- भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा हैं :-
भूमि का विवरण
ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) (2)
(3)
(1)
12.000 जवा
छदहना
रीवा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
242
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
पत्र क्र. 29- प्रका. - भू- अर्जन-2016 . - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा , इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/ सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है , तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
(3)
(2)
(1)
3.895 रीवा
त्योंथर घोरहा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग , सिरमौर , जिला रीवा ( म. प्र.) .
त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/ सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
पत्र क्र. 39 - प्रका.- भू- अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि उक्त माईनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
अनुसूची.
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2)
(1)
(3)
3.040
पैपखार कोठार
रीवा
जवा
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग , जल संसाधन विभाग , सिरमौर, जिला रीवा ( म. प्र. ) .
टमस बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का अवलोकन, प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव , राजस्व विभाग , जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
243
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 8 जनवरी 2016
क्र. 186- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के 'माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 15.00 (1) सिवनी
(2) सिवनी रा.नि.मं. बण्डोल.
(3) पुर्सेरा, ब.नं. 346, प.ह.नं. 35.
( 2)
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी 'शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.
भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 187- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11.की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 3.31 (1) सिवनी
(3) बम्होड़ी, ब.नं. 357, प.ह.नं. 115.
सिवनी रा.नि.मं. सिवनी, भाग-1 .
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) .
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली 25एल, 26एल माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
244
क्र. 188 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.मं.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 2.00. जिला (1): सिवनी
(3) गंगई, ब.नं. 148, प.ह.नं. 32.
(2) सिवनी रा.नि.मं. बण्डोल.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) .
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु .
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 189- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरंक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला
प्राधिकृत अधिकारी. धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा
तहसील/ रा.नि.मं.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 25.00 (1) सिवनी
(3) नरेला, ब.नं. 303, प.ह.नं. 100.
(2) सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग -2.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र. ) .
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
245
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
क्र. 190- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.50 (1). सिवनी सिवनी
(3) सुकरी, ब.नं. 583, प.ह.नं. 119 .
(2) रा.नि.मं. सिवनी भाग-1 .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र. ) .
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली 7एल माइनर नहर के निर्माण हेतु..
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 191 - जि.भू.अ. - 2015.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरंक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 1.80 जिला तहसील/ (1) सिवनी सिवनी
(3) चारगांव, ब.नं. 165, प.ह.नं. 118 .
रा.नि.मं. (2) रा.नि.मं. सिवनी भाग-1 .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) .
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली 14एल , 15एल माइनर नहर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
246
क्र. 192- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
जिला
ग्राम
धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.मं.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 2.00 (1) सिवनी
(3) देवरी, ब.नं. 283, प.ह.नं. 99.
(2) सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2 .
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र. ) .
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
क्र. 193 - जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका हैं एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला
प्राधिकृत अधिकारी धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) तहसील/ रा.नि.मं.
(4) 8.00 (1) सिवनी
(3) कुदवारी, ब.नं. 67, प.ह.नं. 35.
(2) सिवनी रा.नि.मं. बण्डोल.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) .
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
247
मध्यप्रदेश राजपत्र,, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
क्र. 194- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला
धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.मं.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
0.35 (1) सिवनी
(3) सिमरिया, ब.नं. 567, प.ह.नं. 99.
(2) सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह . चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म . प्र. ) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी -2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेंतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
क्र. 195- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला
धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
तहसील/ रा.नि.मं.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 4.50 (1) सिवनी
(3) तिघरा, ब.नं. 258, प.ह.नं. 101 .
(2) सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है .
248
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
क्र. 196- जि.भू.अ. - 2015. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) तहसील/ रा.नि.मं.
(4) 8.00 (1) सिवनी
(3) टिकारी, ब.नं. 224, प.ह.नं. 35.
(2) सिवनी रा.नि.मं. बण्डोल.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र. ) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहरं के निर्माण हेतु.
(2) भूमिके नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जासकता है .
क्र. 197- जि.भू.अ. - 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरंक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम
जिला तहसील/ रा.नि.मं.
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 7.00 (1) सिवनी
(2) सिवनी रा.नि.मं. बण्डोल.
(3) छुहाई ब.नं. 118, प.ह.नं. 32.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 ( 1 ) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा ( म. प्र. ) .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
249
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सतना , दिनांक 12 जनवरी 2016
भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ..10 पत्र क्र. 351- भू-अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15- ( 1 ) 2014 - सात शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-9-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हेक्टर में ) लगभग
(4) 1.596
(2) नागौद
(1) सतना
(3) हरदुआ मकोल
(6) ललितपुर-सतना -रीवा - सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(5) उप मुख्य अभियंता (नि. ) पश्चिम मध्य रेल्वे, छतरपुर, म. प्र.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ..10 पत्र क्र. 352- भू-अर्जन-14.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-9-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
जिला तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हेक्टर में ) लगभग (4) 3.465
(2) नागौद
(1) सतना
(3) खम्हरिया खुर्द
(6) ललितपुर- सतना-रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(5) उप मुख्य अभियंता (नि. ) पश्चिम मध्य रेल्वे, छतरपुर, म. प्र.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र ,'दिनांक 22 जनवरी 2016
250
भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ.10 पत्र क्र. 353- भू-अर्जन 14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014 - सात- शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-9-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
अर्जनीय रकवा (हेक्टर में ) लगभग (4)
(2) (3)
(1)
5.543
सतना
रेरुवा कलां
नागौद
ललितपुर -सतना-रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु..
उप मुख्य अभियंता (नि. ) पश्चिम मध्य रेल्वे, छतरपुर, म. प्र.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र. एफ.10 पत्र क्र. 354- भू-अर्जन-14. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है . मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ- 16-15- ( 1 ) 2014- सात शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-9-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हेक्टर में ) लगभग
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
1.629
नोवनिया
नागौद
सतना
ललितपुर -सतना-रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
उप मुख्य अभियंता (नि. ) पश्चिम मध्य रेल्वे, छतरपुर, म. प्र.
भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
251 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 28 दिसम्बर 2015
प्रकरण कमांक 164/अ-82 वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन ,और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है; इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कंमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
पन्ना
(क) जिला
अजयगढ़
(ख) तहसील
कुंवरपुर, प.ह.नं. 08
(ग) ग्राम
(घ) क्षेत्रफल 286.33 हेक्टेयर,
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर में
3
4 2
0.22
15、
निजी भूमि
0.87
16
निजी भूमि
!
0.72
निजी भूमि 17
1.06
18
निजी भूमि 19
0.65
निजी भूमि
0.70
20
निजी भूमि
0.60
21/1
निजी भूमि 21/2
0.40
निजी भूमि
निजी भूमि 22
1.29
29
0.54
निजी भूमि
1.06
34
निजी भूमि 252
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
(1)
35/1
36/1
37
39/1
39/2
39/3
39/4
39/5
41/1
42
43
44.
45
46
47/2
49/1
49/2
50/1
50/2
51/2
52/1
52/2
53
54
55
57
58
59
63
64/2
64/3
65
67
68
70
71/2
73:
74
76
77
78/1
(3).
(2)
1.00
निजी भूमि
1.00
निजी भूमि
1.21
निजी भूमि
0.30
निजी भूमि
0.41
निजी भूमि
0.41
निजी भूमि
0.41
निजी भूमि
0.41
निजी भूमि
2.00
निजी भूमि
0.64
निजी भूमि
1.13
निजी भूमि
1.61
निजी भूमि
1.14
निजी भूमि
0.64
निजी भूमि
2.00
निजी भूमि
0.16
निजी भूमि
0.17
निजी भूमि
0.16
निजी भूमि
0.16
निजी भूमि
1.13
निजी भूमि
0.16
निजी भूमि
0.16
निजी भूमि
0.97
निजी भूमि
0.50
निजी भूमि
0.56
निजी भूमि
0.41
निजी भूमि
0.97
निजीभूमि
0.97
निजी भूमि
0.80
निजी भूमि
1.91
निजी भूमि
0.55
निजी भूमि
1.00
निजी भूमि
0.49
निजी भूमि
0.97
निजी भूमि
0.53
निजी भूमि
0.55
निजी भूमि
0.60
निजी भूमि
0.94
निजी भूमि
1.58
निजी भूमि
0.18
निजी भूमि
0.10
निजी भूमि भाग 1 ]
(1)
78/2.
78/3
78/4
81
82
83/1
83/2
87
91
93
94
95/1क
95/1ख
95/2
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111/2
112
113
114
116
117
119
120
121
123
126
129/1
129/2
253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
.(3)
(2)
0.39
निजी भूमि
0.39
निजी भूमि
0.39
निजी भूमि
1.29
निजी भूमि
0.80
निजी भूमि
0.20
निजी भूमि
0.60
निजी भूमि
0.73
निजी भूमि
1.03
निजी भूमि
0.92
निजी भूमि
1.39
निजी भूमि
0.13
निजी भूमि
0.14
निजी भूमि
0.80
निजी भूमि
1.97
निजी भूमि
0.66
निजी भूमि
0.90.
निजी भूमि
0.45
निजी भूमि
0.42
निजी भूमि
0.74
निजी भूमि
0.11
निजी भूमि
0.17
निजी भूमि
0.12
निजी भूमि
0.12
निजी भूमि:
0.38
निजी भूमि
0.41
निजी भूमि
0.43
निजी भूमि...
0.90
निजी भूमि
0.90
निजी भूमि
0.79
निजी भूमि
0.68
निजी भूमि
0.41
निजी भूमि
0.17
निजी भूमि
0.17
निजी भूमि
0.33
निजी भूमि
0.33
निजी भूमि
0.23
निजी भूमि
0.46
निजी भूमि
0.46
निजी भूमि
0.44
निजी भूमि
0.45
निजी भूमि 254
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(1)
130/1
130/2
132/1
132/2
139
141
142
143
144
145
146
147
148/2
149
151
152
153
154
155
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
169
170
173
174
175
176
177
178
179
180/1
180/2
182 (2)
(3 )
0.23
निजी भूमि
0.24
निजी भूमि
0.19
निजी भूमि
0.20
निजी भूमि
0.55
निजी भूमि
1.79
निजी भूमि
0.97
निजी भूमि
0.25
निजी भूमि
0.83
निजी भूमि
0.97 .
निजी भूमि
0.50
निजी भूमि
0.89
निजी भूमि
1.50
निजी भूमि
0.43
निजी भूमि
1.41
निजी भूमि
1.49
निजी भूमि
0.71
निजी भूमि
0.94
निजी भूमि
0.53
निजी भूमि
1.63
निजी भूमि
1.07
निजी भूमि
1.07
निजी भूमि
1.00
निजी भूमि
1.14
निजी भूमि
0.80
निजी भूमि
2.04
निजी भूमि
0.58
निजी भूमि
0.54
निजी भूमि
1.52
निजी भूमि
0.14
निजीभूमि
0.03
निजी भूमि
0.85
निजी भूमि
1.51
निजी भूमि
1.51
निजी भूमि
2.11
निजी भूमि
0.34
निजी भूमि
0.25
निजी भूमि
0.93
निजी भूमि
2.14
निजी भूमि
1.82
निजी भूमि
0.82
निजी भूमि 255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(1)
184
186
187
188
189
190
191
192
194
195
197
198
199
200/2
201
203
204
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216/2
219
220
221
223
225
226
227
228
229
230
231
232
233
(3)
(2)
0.20
निजी भूमि
1.29
निजी भूमि
0.97
निजी भूमि
0.13
निजी भूमि
0.09
निजी भूमि
0.25
निजी भूमि
1.00
निजी भूमि
0.25
निजी भूमि
0.72
निज़ी भूमि
0.49
निजी भूमि
2.07
निजी भूमि
0.54
निजी भूमि
0.21
निजी भूमि
2.00
'निजी भूमि
0.50
निजी भूमि
0.97
निजी भूमि
1.37
निजी भूमि
0.11.
निजी भूमि
1.62-
निजी भूमि
0.96
निजी भूमि
1.25
निजी भूमि
0.48
निजी भूमि
0.42
निजी भूमि
0.79
निजी भूमि
0.39.
निजी भूमि
1.64
निजी भूमि
2.02
निजी भूमि
2.00
निजी भूमि
0.54
निजी भूमि
1.07
निजी भूमि
0.97
निजीभूमि
0.25
निजी भूमि
1.26
निजी भूमि
1.29
निजी भूमि
0.46
निजी भूमि
0.25
निजी भूमि
0.51
निजी भूमि
0.48
निजी भूमि
0.48
निजी भूमि
0.32
निजी भूमि
0.67
निजी भूमि 256
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(1)
234
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236
238
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240
241
242/1
242/2
243/1
243/2
244/1
244/2
245
249/1
249/2
249/3
249/4
254
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270
271
272
273
274
275
276
277
278
AM
(3)
(2)
0.56
निजी भूमि
0.96
निजी भूमि
0.65
निजी भूमि
1.32
निजी भूमि
0.40
निजी भूमि
0.31
निजी भूमि
1.47
निजी भूमि
0.72
निजी भूमि
0.36
निजी भूमि
0.78
निजी भूमि
0.40
निजी भूमि
0.60
निजी भूमि
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निजी भूमि
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निजी भूमि
0.32
निजी भूमि
0.32
निजी भूमि
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निजी भूमि
0:33
निजी भूमि
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निजी भूमि
1.33
निजी भूमि
0.18
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि
0.30
निजी भूमि
0.54
निजी भूमि
0.21
निजी भूमि
0.18
निजी भूमि
0.15
निजी भूमि
0.21
निजी भूमि
0.31
निजी भूमि
0.26
निजी भूमि
0.68
निजी भूमि
0.50
निजी भूमि
0.25
निजी भूमि
0.22
निजी भूमि
0.18
निजी भूमि
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निजी भूमि
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निजी भूमि
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निजी भूमि
0.06
निजी भूमि
0.71
निजी भूमि
0.70
निजी भूमि 257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22. जनवरी 2016
भाग 1 ]
(1) .
279
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298
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310
311
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317
318
319
320
321
322
323
324 (2)
(3)
0.27
निजी भूमि
0.78
निजी भूमि
0.74
निजी भूमि
0.33
निजी भूमि
0.30
निजी भूमि
0.17
निजी भूमि
0.18
निजी भूमि
0.09
निजी भूमि
0.12
निजी भूमि
0.22
निजी भूमि
0.33
निजी भूमि
1.27
निजी भूमि
0.19
निजी भूमि
0.16
निजी भूमि
0.18
निजी भूमि
0.08-
निजी भूमि
0.21
निजी भूमि
0.33
निजी भूमि
0.17
निजी भूमि
0.17
निजी भूमि
0.16
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि
0.24
निजी भूमि
0.24
निजी भूमि
0.21
निजी भूमि
0.15
निजी भूमि
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निजी भूमि
0.16
निजी भूमि
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निजी भूमि
0.22
निजी भूमि
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निजी भूमि
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निजी भूमि
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निजी भूमि
0.10
निजी भूमि
0.10
निजी भूमि
0.14
निजी भूमि
0.13
निजी भूमि
0.18
निजी भूमि
0.04
निजी भूमि
0.06
निजी भूमि
0.15
निजी भूमि [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
258
(1)
325
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327
328
329
330
331
332
334/1.
334/2
334/3
335
336/1
336/2
337
338
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340
341
342
343
344/1
344/2
345-
346
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348
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350
351
352
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354
355
356/1
356/2
357
358
359
360/1
360/2
(3).
(2)
0.15
निजी भूमि
0.17
निजी भूमि
0.18
निजी भूमि
0.22
निजी भूमि
0.13
निजी भूमि
0.20
निजी भूमि
0.16
निजी भूमि
0.31
निजी भूमि
0.32
निजी भूमि
0.03
निजी भूमि
0.12
निजी भूमि
0.17
निजी भूमि
0.03
निजी भूमि
0.16
निजी भूमि
0.23
निजी भूमि
0.05
निजी भूमि
0.20
निजी भूमि
0.33.
निजी भूमि
0.32
निजी भूमि...
1.87
निजी भूमि
0.19
निजी भूमि
0.12
निजी भूमि
0.11
निजी भूमि
0.31
निजी भूमि
0.42
निजी भूमि
0.15
निजी भूमि
0.21
निजी भूमि
0.17
निजी भूमि
0.30
निजी भूमि
0.39
निजी भूमि
0.42
निजी भूमि
0.41
निजी भूमि
0.18
निजी भूमि
0.04
निजी भूमि
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निजी भूमि
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निजी भूमि
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निजी भूमि
0.25
निजी भूमि
0.26
निजी भूमि
0.68
निजी भूमि
0.24
निजी भूमि भाग 1 ]
(1)
361
363
364
366
367
368
369
370
371
372
373
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378
379
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382
384
385
386
387
389
390
391
392
395
396
399/1
400
401
402
403
404
405
406
412
413
414
259
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(3).
(2)
0.26
निजी भूमि
0.50
निजी भूमि
0.47
निजी भूमि
0.53
निजी भूमि
1.69
निजी भूमि
0.79
निजी भूमि
0.48
निजी भूमि
0.95
निजी भूमि
1.59
निजी भूमि
0.35
निजी भूमि
0.63
निजी भूमि
0.95
निजी भूमि
1.38
निजी भूमि
0.59
निजीभूमि
0.48
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि
3.05
निजी भूमि
0.86
निजी भूमि
0.71
निजी भूमि
1.08
निजी भूमि
0.76
निजी भूमि
0.61
निजी भूमि
0.30
निजी भूमि
0.90
निजी भूमि
0.91
निजी भूमि
1.28
निजी भूमि
0.91
निजी भूमि
0.22
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि
0.71
निजी भूमि
0.33
निजी भूमि
0.76
निजी भूमि
0.09
निजी भूमि
0.12
निजी भूमि
1.01
निजी भूमि
1.60
निजी भूमि
0.10
निजी भूमि
0.27
निजी भूमि
0.09
निजी भूमि
0.16
निजी भूमि
0.30
निजी भूमि 260
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(2)
(1)
0.10
415
0.07
416
0.26
417
0.02
418
0.04
420
0.13
421
0.15
422
0.31
423
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425
0.90
426
0.27
427
0.22
428
0.18
429
0.16
430
0.09
431
0.02
433
0.13 .
440
0.22
441
0.17
442
0.18.
443
0.11
444
":
0.06
445
0.08
447
0.11
448
0.13
449
0.06
450
0.25
456
0.01
458
1.82
505/1
1.72
505/2
0.23
505/3
0.77
507
1.20
508
3.50
509
0.14
510
0.38
511
0.31
512
0.22
513
514/
0.30
514/2
0.30 (3)
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि 261
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(1)
515
516
517/1
517/2
517/3
519
520
521
522.
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533.
534
535
536
537/1
537/2
538
539
540
541
543
544
545
547
548
549
550
551
553
554
555
556 (2)
(3)
0.17
निजी भूमि
0.10
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि
0.06
निजी भूमि
0.04
निजी भूमि
0.19
निजी भूमि
0.61
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि
0.11
निजी भूमि
0.04
निजी भूमि
0.84
निजी भूमि
0.18
निजी भूमि
0.17
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि
0.14
निजी भूमि
0.03
निजी भूमि
0.14
निजी भूमि
0.12
निजी भूमि
0.15
निजी भूमि
0.05
निजी भूमि
0.15
निजी भूमि
0.03
निजी भूमि
0.34
निजी भूमि
0.19
निजी भूमि
0.10
निजी भूमि
0.17
निजी भूमि
0.34
निजी भूमि
0.06
निजी भूमि
0.27
निजी भूमि
0.65
निजी भूमि
0.12
निजी भूमि
0.15
निजी भूमि
1.15
निजी भूमि
0.05
निजी भूमि
0.33
निजी भूमि
0.40
निजी भूमि
0.12
निजी भूमि
0.15
निजी भूमि
0.55
निजी भूमि
0.37
निजीभूमि
0.79
निजी भूमि 262
(1)
557
558
559
560/1
560/2
561
562/1
562/2
562/3
562/4
563
564
565
566
567
571
572
574
576/1
576/2
578
579.
581/1 क
581 /1 ख
581/1 ग
581/1घ
581/2
583
584
585
586
587
588
589/1
589/2
590
591/1
591/2
591/3
592/1
592/2
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
(3)
(2)
0.93
निजी भूमि
1.39
निजी भूमि
0.18
निजी भूमि
0.20
निजी भूमि
0.27
निजी भूमि
0.25
निजी भूमि
0.05
निजी भूमिः
0.01
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि
0.45
निजी भूमि
0.40
निजी भूमि
0.11
निजी भूमि
0.36
निजी भूमि
0.90
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि
0.43
निजी भूमि
0.55
निजी भूमि
0.78
निजी भूमि
0.78
निजी भूमि
1.61
निजी भूमि
1.61
निजी भूमि
0.20
निजी भूमि
0.20
निजी भूमि
0.21.
निजी भूमि
0.20
निजी भूमि
0.80
निजी भूमि
0.16
निजी भूमि
0.38
निजी भूमि
0.03
निजी भूमि
0.62
निजी भूमि
1.14
निजी भूमि
0.85
निजी भूमि
1.12
निजी भूमि
0.28
निजी भूमि
0.25
निजी भूमि
0.27
निजी भूमि
0.10
निजी भूमि
0.10
निजी भूमि
0.29
निजी भूमि
0.29
निजी भूमि भाग 1 ]
263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(1)
593
594
595
596
597/1
597/2
597/3
598
600/1
600/2
601/1
601/2
602
603
604
605
606/1
606/2
606/3
607/1
607/2
608/1
608/2
608/3
609/1
609/2
609/3
610/1
610/2
611.
612
613
614
615
616/1
616/2
617/1
617/2
618
619
623
(3)
(2)
0.05
निजी भूमि
0.32
निजी भूमि
0.76
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि
0.38
निजी भूमि
0.29
निजी भूमि
0.28
निजी भूमि
0.09
निजी भूमि
0.23
निजी भूमि
0.15
निजी भूमि
0.69
निजी भूमि
0.20
निजी भूमि
1.48
निजी भूमि
0.11
निजी भूमि
0.73
निजी भूमि
0.23
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि
0.01.
निजी भूमि
0.13
निजी भूमि
0.12
निजी भूमि
0.14
निजी भूमि
0.13
निजी भूमि
0.14
निजी भूमि
0.12
निजी भूमि
0.12
निजी भूमि
0.12
निजी भूमि
0.11
निजी भूमि
1.80
निजी भूमि
0.90
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि
1.78
निजी भूमि
0.28
निजी भूमि
1.02
निजी भूमि
0:14
निजी भूमि
0.14
निजी भूमि
0.14
निजी भूमि
0.14
निजी भूमि
0.07
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि
0.10
निजी भूमि 264
(1)
624
632
633
634
635
636
637
638/1
638/2
641/1
641/2
643/1
643/2
644
645
646
647
648/1
648/2
649
650/1 क
650/1ख
650/2
652
653
654
657
659
660
661
662
663
664
666/1क
666/1ख
666/2
667/1
667/2
668/1
668/2
668/3
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(2)
(3)
0.14
निजी भूमि
0.22
निजी भूमि
0.81
निजी भूमि
0.27
निजी भूमि
0.17
निजी भूमि
0.37
निजी भूमि
0.67
निजी भूमि
0.18
निजी भूमि
0.17
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि
0.03
निजी भूमि
0.48
निजी भूमि
0.47
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि
0.55-
निजी भूमि
0.58
निजी भूमि
0.23
निजी भूमि
0.59
निजी भूमि
0.25
निजी भूमि
0.03
निजी भूमि
0.49
निजी भूमि
0.49
निजी भूमि
0.49
निजी भूमि
0.57
निजी भूमि
0.94
निजी भूमि
0.88
निजी भूमि
0.42
निजी भूमि
0.48
निजी भूमि
0.65
निजी भूमि
1.19
निजी भूमि
0.47
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि
0.78
निजी भूमि
0.15
निजी भूमि
0.16
निजी भूमि
0.31
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि
0.01
निजी भूमि
0.14
निजी भूमि
0.14
निजी भूमि
0.54
निजी भूमि 265
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(1)
669
670
671
673
674
681
682
683
688
689
691
69
693
700
702
782
793
796
797
798
799
800/1
801
907/67
908/28
911/64
कुल रकवा निजी (2)
(3)
0.58
निजी भूमि
0.06
निजी भूमि
0.60
निजी भूमि
0.14
निजी भूमि
0.04
निजी भूमि
0.36
निजी भूमि
0.11
निजी भूमि
0.02
निजी भूमि
निजी भूमि
0.18
0.07
निजी भूमि
0.06
निजी भूमि
0.13
निजी भूमि
0.05
निजी भूमि
निजी भूमि
1.69
निजी भूमि
0.19
0.04
निजी भूमि
निजी भूमि
0.51
0.87
निजी भूमि
0.65
निजी भूमि
1.08
निजी भूमि
0.76
निजी भूमि
0.34
निजी भूमि
0.52
निजी भूमि
0.13
निजी भूमि
0.73
निजी भूमि
0.14
निजी भूमि
286.33
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मझगाय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
266
[ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
प्रर्वस्म कमाके 172/अ-82 वर्ष 2014-15 (भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-
पन्ना
(क) जिला
अजयगढ़
(ख) तहसील
मझगांय , प.ह.नं. 15
(ग) ग्राम
(घ) क्षेत्रफल 367.34 हेक्टेयर,
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकवा हैक्टेयर
में)
(3)
( 2)
( 1)
773/1/ kh
1.190
निजी भूमि 77^^
0.500
निजी भूमि 77
0.050
निजी भूमि 8
2.670
निजी भूमि
निजी भूमि 8
1.420
(16
8.280
(निजी भूमि
0.300
8
निजी भूमि 8
0.150
निजी भूमि 8
0.100
निजी भूमि 8
0.070
निजी भूमि 8
1.330
निजी भूमि 7
3.720
निजी भूमि 72
0.970
निजी भूमि 7:
1.030
निजी भूमि 94
0.430
निजी भूमि 267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(1) (3)
(2)
0.670
955 निजी भूमि
3.500
986 निजी भूमि
0.280
527 निजी भूमि
1.200
753/2 निजी भूमि
2.080
1009/2 निजी भूमि
0.840
674 निजी भूमि
निजी भूमि
1.180
778
0.100
805/5/gha निजी भूमि
2.000
805/3 निजी भूमि
0.410
983/3 निजी भूमि
0.320
1004/2/kh निजी भूमि
0.320
1036/2/kh निजी भूमि
0.550
946/3 निजी भूमि
0.190
959/1 निजी भूमि
0.460
972/2 निजी भूमि
0.200
977/2 निजी भूमि
0.040
961/2 निजी भूमि
0.220
981/2 निजी भूमि
0.320
1004/2/ ka निजी भूमि
0.320
1036/2/ ka
946/2 निजी भूमि
0.550
972/1 निजी भूमि
0.390
निजी भूमि
0.200
977/1
961/1 निजी भूमि
0.040
निजी भूमि
0.220
981/1
948 निजी भूमि
0.180
निजी भूमि
0.080
991 निजी भूमि
0.600
832/2
825/2 निजी भूमि
1.000
निजी भूमि
0.320
964 निजी भूमि
0.300
832/1/ka निजी भूमि
0.500
825/1/ka
934/2 निजी भूमि
1.720
निजी भूमि
2.020
781 निजी भूमि
2.060
1069/1
1069/2 निजी भूमि
4.000
902/3 निजी भूमि
0.940
526 निजी भूमि
3.000
निजी भूमि
0.060
797 निजी भूमि 268
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(1) (3)
(2)
0.020
798/1 निजी भूमि
0.060
799
800 निजी भूमि
0.110
निजी भूमि
0.610
810/1
811 निजी भूमि
निजी भूमि
0.040
0.010
813 निजी भूमि
0.240
865 निजी भूमि
निजी भूमि
0.410
874
2.020
730 निजी भूमि
2.000
805/11 निजी भूमि
0.620
826 निजी भूमि
0.870
841/2
844/2 निजी भूमि
0.940
निजी भूमि
0.400
769/1
971. निजी भूमि
निजी भूमि
2.570
निजी भूमि
0.570
690
1.490
692 निजी भूमि
0.670
761/1 निजी भूमि
2.010
673 निजी भूमि
2.020
740
757 निजी भूमि
निजी भूमि
2.020
0.800
901 निजी भूमि
1.200
997/2 निजी भूमि
0.760
899
1033/2 निजी भूमि
1.500
निजी भूमि
2.020
931 निजी भूमि
0.670
761/2
898 निजी भूमि
0.870
983/2 निजी भूमि
0.400
निजी भूमि
1.130
984/2 निजी भूमि
0.480
788/1
788/2 निजी भूमि
0.480
788/3 निजी भूमि
0.480
निजी भूमि
0.010
998/2/ka
1000/ 2/ ka निजी भूमि
1.000
निजी भूमि
0.010
998/2/kh
1000/2/kh निजी भूमि
1.000
निजी भूमि
0.010
998/2/ga निजी भूमि
1.000
1000/2/ga निजी भूमि 269
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(1) (3)
(2)
0.320
934/1 निजी भूमि
0.400
805/6/ड़ निजी भूमि
0.110
842/5 निजी भूमि
निजी भूमि
0.460
873/1/ड़
0.500
904/1 निजी भूमि
0.040
805/4/ka निजी भूमि
0.070
896/2 निजी भूमि
0.070
906 निजी भूमि
0.880
942 निजी भूमि
0.120
916/1/ka निजी भूमि
0.420
916/1/ga निजी भूमि
0.140
652 निजी भूमि
0.240
1009/3 निजी भूमि
0.800
1014 निजी भूमि
2.020
745 निजी भूमि
0.420
773/1 /ka निजी भूमि
1.600
775/1 निजी भूमि
0.260
870/1 निजी भूमि
निजी भूमि
0.500
962/2
0.500
1033/4/kh निजी भूमि
1.620
766 निजी भूमि
2.020
755 निजी भूमि
1.610
780 निजी भूमि
1.330
727/3 निजी भूमि
0.330
902/1 निजी भूमि
0.700
786/2/kh निजी भूमि
2.000
993/1 निजी भूमि
2.000
773/3 निजी भूमि
2.480
866 निजी भूमि
0.400
805/6/kh निजी भूमि
0.110
842/2 निजी भूमि
0.440
873/1/gh निजी भूमि
2.020
1038 निजी भूमि
1.600
665 निजी भूमि
0.060
864 निजी भूमि
2.000
1097/763 निजी भूमि
0.260
787/1.
निजी भूमि
0.260
787/2 निजी भूमि 270
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
(1)
(3)
(2)
0.260
787/3
निजी भूमि
0.260
787/4
निजी भूमि
0.260
787/5
निजी भूमि
निजी भूमि
0.250
787/6
निजी भूमि
1.190
859/1/gh
निजी भूमि
0.030
860/1 0.020
861/4
निजी भूमि
2.020
672
निजी भूमि
निजी भूमि
0.440
691
निजी भूमि
1.210
846
निजी भूमि
0.130
869 4.460
947
निजी भूमि
निजी भूमि
0.110
960
निजी भूमि
0.920
973
निजी भूमि
0.400
975
निजी भूमि
0.870
978
निजी भूमि
2.470
990
निजी भूमि
4.470
928
निजी भूमि
0.340
1004/2/gha
निजी भूमि
0.530
946/5
निजी भूमि
0.190
959/3
निजी भूमि
0.490
972/4 0.200
977/4
निजी भूमि
निजी भूमि
0.230
981/4
निजी भूमि
0.400
805/6/gha
निजी भूमि
0.110
842/4
निजी भूमि
0.440
873/1/kh
निजी भूमि
1.000
932
857
677/1
निजी भूमि
1.170
0.810
निजी भूमि
निजी भूमि
2.030
716/2
680/1
1009/1
निजी भूमि
1.120
निजी भूमि
1.040
0.890
732/1
732/2
791/1
791/2
798/2/ ka
812/1
निजी भूमि
0.600
निजी भूमि
0.290
निजी भूमि
0.240
निजी भूमि
निजी भूमि
0.650
निजी भूमि
0.010 271
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(1)
(2)
(3).
0.100
791/3 निजी भूमि
0.040
791/4 निजी भूमि
0.070
829
830 निजी भूमि
निजी भूमि
5.890
0.370
954
810/2 निजी भूमि
0.610
867 निजी भूमि
0.810
निजी भूमि
2.100
873/2
833 निजी भूमि
1.100
निजी भूमि
2.000
1098/668
678/2 निजी भूमि
1.420
680/2 निजी भूमि
0.500
681/2 निजी भूमि
0.040
682/2 निजी भूमि
0.040
687 निजी भूमि
0.130
निजी भूमि
2.030
679
1002 निजी भूमि
2.020
निजी भूमि
1.770
1034/1 निजी भूमि
0.320
1004/2/ga निजी भूमि
0.320
1036/2ga
946/4 निजी भूमि
0.550
निजी भूमि
0.190
959/2
972/3 निजी भूमि
0.460
निजी भूमि
0.200
977/3 निजी भूमि
0.030
961/3 निजी भूमि
0.230
981/3 निजी भूमि
0.040
805/4/ga
896/3 निजी भूमि
0.070
निजी भूमि
0.340
904/2
909/1 निजी भूमि
0.110
938 निजी भूमि
2.030
निजी भूमि
0.300
1004/2/ ang
946/6 निजी भूमि
0.530
972/5 निजी भूमि
0.480
977/5 निजी भूमि
0.130
981/5 निजी भूमि
0.200
निजी भूमि
0.290
979
982 निजी भूमि
1.430
677/2 निजी भूमि
1.000
निजी भूमि 272
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(1)
680/3/ (3)
(2)
0.400
682/3 निजी भूमि
0.040
676/2 निजी भूमि
0.600
907
निजी भूमि
0.610
निजी भूमि
0.540
1092/947 निजी भूमि
0.220
895
निजी भूमि
0.400
805/6/ka निजी भूमि
0.110
842/1 निजी भूमि
0.440
873/1/g निजी भूमि
0.010
873/1 / ch / निजी भूमि
2.020
742
निजी भूमि
0.100
805/4/gha निजी भूमि
2.000
785/3 निजी भूमि
1.000
903
908
निजी भूमि
0.150
निजी भूमि
0.070
905 निजी भूमि
0.090
943
944
निजी भूमि
1.500
निजी भूमि
0.620
805/5/ga
678/1 निजी भूमि
0.490
निजी भूमि
0.680
761/3 निजी भूमि
0.620
805/5/ka निजी भूमि
0.600
916/1/kh निजी भूमि
2.020
930
निजी भूमि
0.010
805/5/ड़ निजी भूमि
2.020
1037 निजी भूमि
0.400
859/1/ ka निजी भूमि
0.020
861/1 निजी भूमि
2.020
675
निजी भूमि
0.040
998/1
1000/1 निजी भूमि
3.000
744/1 निजी भूमि
0.670
744/2 निजी भूमि
0.670
744/3 निजी भूमि
0.680
निजी भूमि
1.250
1091/688 निजी भूमि
0.260
584
निजी भूमि
2.020
756
940
निजी भूमि
0.690
निजी भूमि 273
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(1) (3)
(2)
निजी भूमि
1.340
949
2.020
750 निजी भूमि
0.360
684 निजी भूमि
0.500
1007/2 निजी भूमि
0.070
1006/2 निजी भूमि
1.170
1010 निजी भूमि
0.600
1011 निजी भूमि
0.700
1012/2 निजी भूमि
0.650
734 निजी भूमि
2.020
777 निजी भूमि
1.200
950 निजी भूमि
0.150
957 निजी भूमि
0.420
1004/1 निजी भूमि
1,
2:000
1033/3 निजी भूमि
0.040
805/4/kh निजी भूमि
0.110
896/1 निजी भूमि
0.360
904/3 निजी भूमि
0.160
909/2 निजी भूमि
0.500
962/3 निजी भूमि
0.500
1033/4/ga निजी भूमि
1.420
676/1 निजी भूमि
0.570
935 निजी भूमि
0.900
1015 निजी भूमि
0.900
994 निजी भूमि
0.300
832/1/kh निजी भूमि
0.500
825/1/kh निजी भूमि
7.260
815. निजी भूमि
0.160
770/ 2/kh निजी भूमि
0.900
774/2 निजी भूमि
0.620
774/3 निजी भूमि
0.370
775/2 निजी भूमि
0.750
776/2 निजी भूमि
0.400
776/3 निजी भूमि
0.630
946/1 निजी भूमि
0.170
974 निजी भूमि
0.290
713/1/ka निजी भूमि
1.860
996 निजी भूमि
0.140
997/4 निजी भूमि
2.020
741 निजी भूमि 274
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(1) (2)
(3)
0.630
689 निजी भूमि
निजी भूमि
0.400
805/6/ga
0.110
842/3 निजी भूमि
0.440
873/1/k निजी भूमि
0.400
812/2 निजी भूमि
0.440
798/2/ kh निजी भूमि
निजी भूमि
0.100
828
0.770
963 निजी भूमि
0.710
827 निजी भूमि
0.880
841/1 निजी भूमि
निजी भूमि
0.900
844/1 निजी भूमि
0.040
845
0.300
769/3 निजी भूमि
1.200
763 निजी भूमि
निजी भूमि
0.800
773/2
0.600
772/2.
निजी भूमि
0.400
664 निजी भूमि
2.020
801 निजी भूमि
1.400
786/1 निजी भूमि
निजी भूमि
0.530
962/4
0.500
1033/4/gh निजी भूमि
2.020
804 निजी भूमि
2.020
752 निजी भूमि
2.030
1003
970 निजी भूमि
निजी भूमि
5.490
1.320
850
871. निजी भूमि
0.130
872 निजी भूमि
0.060
निजी भूमि
2.020
796 निजी भूमि
2.020
1035 निजी भूमि
1.990
997/1 निजी भूमि
1.160
859/2 निजी भूमि
0.060
860/2 निजी भूमि
2.000
805/2 निजी भूमि
1.600
805/7 निजी भूमि
0.400
992/2
667 निजी भूमि
निजी भूमि
0.350
841/3
0.870
844/3 निजी भूमि
0.940
निजी भूमि 275
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(1) (3)
(2)
2.020
768 निजी भूमि
2.020
803 निजी भूमि
2.020
729 निजी भूमि
2.000
817/2 निजी भूमि
0.650
681/1/ka निजी भूमि
0.650
681/1/kh निजी भूमि
0.640
681/1/ga निजी भूमि
1.620
1034/2
834 निजी भूमि
0.050
निजी भूमि
2.030
835 निजी भूमि
0.580
807 निजी भूमि
1.110
808 निजी भूमि
2.030
967 निजी भूमि
0.400
983/1 निजी भूमि
2.000
997/3 निजी भूमि
0.200
839/1
852 निजी भूमि
0.400
निजी भूमि
0.050
854 निजी भूमि
0.470
848 निजी भूमि
0.200
839/2.
निजी भूमि
0.690
849
851 निजी भूमि
1.360
855 निजी भूमि
0.110
निजी भूमि
0.200
839/3
868 निजी भूमि
0.120
858 निजी भूमि
1.350
निजी भूमि
0.200
839/4 निजी भूमि
2.020
862 निजी भूमि
2.020
751 निजी भूमि
0.500
962/1 निजी भूमि
0.500
1033/4/ka निजी भूमि
2.030
1008 निजी भूमि
0.930
918
876/2 निजी भूमि
0.330
682/1 निजी भूमि
0.690.
निजी भूमि
2.020
760 निजी भूमि
0.420
1036/1 निजी भूमि
0.380
688
743/2 निजी भूमि
2.000
निजी भूमि
+ 276
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
(1) (2)
(3)
निजी भूमि
0.960
660
2.020
802
786/2/ ka निजी भूमि
निजी भूमि
0.690
0.670
727/4 निजी भूमि
0.250
683 निजी भूमि
निजी भूमि
0.650
669/2 निजी भूमि
1.350
670 निजी भूमि
0.400
859/1/kh
0.020
861/2 निजी भूमि
0.120
892/5 निजी भूमि
0.340
876/1 निजी भूमि
0.100
891. निजी भूमि
0.600
893 निजी भूमि
1.800
1049 निजी भूमि
0.030
1050 निजी भूमि
0.220
1057 निजी भूमि
0.040
1056 निजी भूमि
1.100
1046 निजी भूमि
0.090
1048 निजी भूमि
2.100
966 निजी भूमि
0.250
824
1007/1 निजी भूमि
0.500.
निजी भूमि
निजी भूमि
2.500
965
0.260
870/2 निजी भूमि
0.490
662/1 निजी भूमि
0.400
859/1 /ga निजी भूमि
0.020
861/3 निजी भूमि
1.000
769/2 निजी भूमि
0.440
770/ 2/ ka
771/3 निजी भूमि
0.670
995 निजी भूमि
1.150
निजी भूमि
0.700
1001 निजी भूमि
2.000
785/2 निजी भूमि
0.620
805/5/ kh निजी भूमि
1.500
805/16
1005/2 निजी भूमि
0.980
निजी भूमि
1.550
1006/1 निजी भूमि
0.550
1007/1
945 निजी भूमि
1.500
निजी भूमि 277
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
2.020
666
0.820
753/1
0.740
902/2
0.670
941/2
2.000
984/4
1.820
985
0.150
987
0.810
989/
2.020
929
2.250
836
0.200
798/2/ ga
0.300
816
733/1
1.010
1.010
733/2
2.020
731
0.320
1036/2/घ
0.320
1036/2/3
(3)
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
367.34
न रकवा निजी भूमि:-
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मझगाय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है .
प्रकरण कम्मर्मोंक 166/अ-82 वर्ष 2014-15 (भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला
पन्ना (ख) तहसील
अजयगढ़ 278
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
(ग) ग्राम
हनुमतपुर, प.ह.नं. 08
(घ) क्षेत्रफल
81.235 हेक्टेयर,
सरा नम्बर
कुल अर्जित रकवा (हैक्टेयर में )(2)
4
0.050
5-
0.110
6
0.420
7
0.140
8
0.230
9
0.170
10-
0.120
11
0.140
12
0.410
14
0.610
15
0.260
16
0.120
0.190
17
0.110
18
0.500
19
20
0.170
0.130
21
0.180
22
23
0.240
0.480
24
0.140
25
0.120
26
0.700
27
0.110
28
0.160
29
0.060
30
0.160
31
0.260
32
33
0.490
0.170
34
0.160
36
0.130
37
0.150
38
0.260
39
0.160
40
0.110
41
0.470
42
0.250
43
0.240
44
0.140
45
0.090
46
0.170
47
0.200
48
0.180
49
0.210
50
0.220
51
0.230
52
0.120
53
0.140
54
0.180
55
56
0.310
0.120
57
भूमि का प्रकार
137
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजीभूमि
निजी भूमि
निजीभूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजीभूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजीभूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजीभूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि 279
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(1) (3)
(2)
निजी भूमि
0.180
58 निजी भूमि
0.820
59 निजी भूमि
0.240
60 निजी भूमि
0.370
61 0.180
62 निजी भूमि
निजी भूमि
0.150
63 निजी भूमि
0.110
64 निजी भूमि
0.030
65 निजी भूमि
0.030
66 निजी भूमि
0.010
67 निजी भूमि
0.130
68
69
70 0.180
निजी भूमि
निजी भूमि
1.350
निजी भूमि
0.060
73 निजी भूमि
0.110
94 निजी भूमि
0.030
95 निजी भूमि
0.300
96 निजी भूमि
0.300
97 निजी भूमि
0.080
98 निजी भूमि
0.130
99
100 निजी भूमि
0.120
निजी भूमि
0.200
101 निजी भूमि
0.040
102 निजी भूमि
0.210
104 निजी भूमि
0.070
117 निजी भूमि
0.190
118 निजी भूमि
0.050
129 निजी भूमि
0.350
130 निजी भूमि
0.630
131 निजी भूमि
0.490
132 निजी भूमि
0.050
133 निजी भूमि
0.080
134 निजी भूमि
0.040
135 निजी भूमि
0,560
136 निजी भूमि
0.120
137 निजी भूमि
0.080
138 निजी भूमि
0.090
139 निजी भूमि
0.070
140 निजी भूमि
0.200
141 निजी भूमि
0.920
144 निजी भूमि
0.440
146 280
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(1) (3)
(2)
निजी भूमि
0.350
148 निजी भूमि
0.390
149 निजी भूमि
0.150
150 निजी भूमि
0.120
151/1 निजी भूमि
0.010
151/2 निजी भूमि
0.010
151/3 निजी भूमि
0.100
152 निजी भूमि
0.170
153 निजी भूमि
0.130
154 निजी भूमि
0.200
155 निजी भूमि
0.330
156 निजी भूमि
0.420
157 निजी भूमि
0.120
158 निजी भूमि
0.070
160 निजी भूमि
0.330
161 निजी भूमि
0.480
164 निजी भूमि
0.080
165 निजी भूमि
0.100
166 निजी भूमि
0.500
246 निजी भूमि
0.120
251 निजी भूमि
0.460
252 निजी भूमि
1.600
254 निजी भूमि
0.460
255 निजी भूमि
0.550
256 निजी भूमि
0.230
257 निजी भूमि
0.080
258 निजी भूमि
0.180
259 निजी भूमि
0.320
260 निजी भूमि
0.140
261 निजी भूमि
0.250
262 निजी भूमि
0.140
263 निजी भूमि
0.090
264 निजी भूमि
0.480
265 निजी भूमि
0.240
266 निजी भूमि
0.300
267 निजी भूमि
0.130
268 निजी भूमि
0.170
269 निजी भूमि
0.200
270 निजी भूमि
0.430
272 निजी भूमि
0.220
273 निजी भूमि
0.080
274 281
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(1) (3)
(2)
निजी भूमि
0.090
275 निजी भूमि
0.300
276 निजी भूमि
0.210
277 निजी भूमि
0.260
278
0.300
279
280 निजी भूमि
निजी भूमि
0.010
निजी भूमि
0.140
281
282
0.170
283 निजी भूमि
निजी भूमि
0.160
निजी भूमि
0.260
284 निजी भूमि
0.250
285
0.410
286 निजी भूमि
निजी भूमि
0.310
287
288 निजी भूमि
0.130
निजी भूमि
0.310
289 निजी भूमि
0.140
290
0.220
291
292 निजी भूमि
निजी भूमि
0.050
निजी भूमि
0.020
293 निजी भूमि
0.230
294 निजी भूमि
0.130
295 निजी भूमि
0.040
296
297 निजी भूमि
0.150
निजी भूमि
0.050
298 निजी भूमि
0.330
299
0.100
300 निजी भूमि
निजी भूमि
0.040
301 निजी भूमि
0.040
303 निजी भूमि
0.170
304 निजी भूमि
0.370
305 निजी भूमि
0.650
307/1 निजी भूमि
0.440
307/2 निजी भूमि
0.100
309 निजी भूमि
0.810
310
311
312
313
0.22
निजी भूमि
0.12
निजी भूमि
0.12
निजी भूमि
निजी भूमि
0.160
314 निजी भूमि
0.240
315 निजी भूमि
0.190
316 निजी भूमि
0.280
317 282
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
(1) (3)
(2)
निजी भूमि
0.170
318 निजी भूमि
0.180
319 निजी भूमि
0.180
320 निजी भूमि
0.060
321 निजी भूमि
0.170
325 निजी भूमि
0.180
327 निजी भूमि
0.130
328 निजी भूमि
0.250
329 निजी भूमि
0.130
330 निजी भूमि
0.930
331 निजी भूमि
0.040
333 निजी भूमि
1.170
334 निजी भूमि
0.060
335 निजी भूमि
0.350
336 निजी भूमि
0.400
337 निजी भूमि
0.730
338 निजी भूमि
0.300
341 निजी भूमि
0.540
342 निजी भूमि
0.340
343 निजी भूमि
0.150
344 निजी भूमि
1.370
346 निजी भूमि
0.300
347 निजी भूमि
0.680
349 निजी भूमि
1.400
351 निजी भूमि
0.250
354 निजी भूमि
0.600
356/1 निजी भूमि
0.670
356/2 निजी भूमि
1.070
357 निजी भूमि
0.190
358 निजी भूमि
0.250
359 निजी भूमि
0.160
360 निजी भूमि
0.200
361 निजी भूमि
0.420
362 निजी भूमि
0.030
363/1 निजी भूमि
0.300
363/2 निजी भूमि
0.290
364 निजी भूमि
0.480
365 निजी भूमि
0.700
377 निजी भूमि
0.560
378 निजी भूमि
0.250
391 निजी भूमि
0.750
392 भाग 1 ]
283
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(1) (3)
(2)
निजीभूमि
0.130
394 निजी भूमि
0.210
395
396 निजी भूमि
0.160.
निजी भूमि
0.560
397 .
निजी भूमि
0.140
398 निजी भूमि
0.250
399 निजी भूमि
0.065
400
401
0.140
402 निजी भूमि
निजी भूमि
0.190
403/1 निजी भूमि
0.240
निजी भूमि
0.080
403/2 निजी भूमि
0.140
404 निजी भूमि
0.160
405 निजी भूमि
0.220
406/1
0.080
406/2
407 निजी भूमि
निजी भूमि
0.150
निजी भूमि
0.220
408 निजी भूमि
0.100
409 निजी भूमि
0.180
410 निजी भूमि
0.220
411 निजी भूमि
0.210
412 निजी भूमि
0.350
413
414 निजी भूमि
0.190
निजी भूमि
0.140
415 निजी भूमि
0.060
416 निजी भूमि
0.050
417 निजी भूमि
0.060
419 निजी भूमि
0.050
423 निजी भूमि
0.100
424 निजी भूमि
0.270
425 निजी भूमि
0.250
426 निजी भूमि
0.680
427 निजी भूमि
0.130
428 निजी भूमि
0.060
429 निजी भूमि
0.070
430 निजी भूमि
0.240
431 निजी भूमि
0.250
432 निजी भूमि
0.040
433 निजी भूमि
0.090
461 निजी भूमि
0.050
846 निजी भूमि
0.040
847 284
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(1)
851-
852.
854
856
857 .
859-
860
871
872
873.
874.
875
876
988
993-
995
1015
1016
1019
1020 、
1021-
1022
1023
1024、
1026 、
1027
1029
1039
1040
1041
1042
1043/1
1043/2
1045
1046
1056
1057
1058
1059
1060
1062
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1441/16
1442/349
1448/119
रकवा निजी भूमि:-
(3)
(2)
0.080
निजी भूमि
0.040
निजी भूमि
0.220
निजी भूमि
0.120
निजी भूमि
0.040
निजी भूमि
निजी भूमि
0.250
निजी भूमि
0.120
0.090
निजी भूमि
निजी भूमि
0.120
0.110
निजी भूमि
0.050
निजी भूमि
निजी भूमि
0.160
निजी भूमि
0.280
निजी भूमि
0.120
निजी भूमि
0.170
निजी भूमि
0.280
निजी भूमि
0.160
0.230
निजी भूमि
निजी भूमि
0.140
निजी भूमि
0.190
निजी भूमि
0.650
निजी भूमि
0.400
निजी भूमि
0.230
निजी भूमि
0.510
0.360
निजी भूमि
निजी भूमि
0.180
निजी भूमि
0.040
0.270
निजी भूमि
निजी भूमि
0.120
निजी भूमि
0.540
0.500
निजी भूमि
निजी भूमि
0.370
0.370
निजी भूमि
निजी भूमि
1.220
निजी भूमि
0.500
0.220
निजीभूमि
निजी भूमि
0.150
निजी भूमि
2.190
निजी भूमि
0.380
निजी भूमि
0.160
निजी भूमि
0.030
0.220
મનખા મૂમ
0.140
निजी भूमि
0.180
निजी भूमि
0.160
निजी भूमि
0.200
निजी भूमि
0.150
निजी भूमि
0.030
निजी भूमि
0.100
निजी भूमि
0.220
निजी भूमि
0.680
निजी भूमि
1.570
निजी भूमि
81.235
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- मझगाय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु. (3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिव नारायण सिंह चौहान , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
285 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 4 जनवरी 2016 पत्र क्र. 25- प्रका.- भू-अर्जन-2016
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है
अनुसूची
भूमि का वर्णन:-
रीवा
१ (क) जिला:-
त्योंथर
(ख) तहसील:-
कोनीखुर्द
(ग) ग्राम:-
0.096 हेक्टेयर
! (घ) क्षेत्रफल:-
अर्जित रकवा हेक्टेयर
खसरा नम्बर
सं०क०
शासकीय भूमि
निजी भूमि
0.096
306
1
0.000
0.096
योग
0.096 हेक्टेयर
.1 किता
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "त्योंथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी / शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु । 3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
!
/ प्रका./भू-अर्जन/ 2015
पत्र क्र. 31
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन:-
रीवा
(क) जिला :
जवा
(ख) तहसील :
[भाग 1 286
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
ढखरा पैपखार 241
(ग) ग्राम :
0.923 हे.
(घ) क्षेत्रफल :
खसरा नम्बर
खसरा नम्बर
क्र.
क्र.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर)
अर्जित रकवा (हेक्टेयर) निजी भूमि शासकीय भूमि
निजी भूमि शासकीय भूमि
11
39
0.074
(अ) निजी पट्टे की भूमि
24
12
0.044
1
0.034
40
2
25
0.014
0.041
13
41
27
42
3
0.164
14
0.115
47
4
28
15
0.029
0.050
5
16
48
0.083
29
0,034
6
30
0.041
17
49
0.049
7
0.057
50
31
18
0.028
8
35
0,036
18-किता 0.923 हे.
योग
9
36
0.011
निरंक
(ब) शासकीय भूमि
10
38
0.019
18किता
0.923-हे.
महायोग
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "त्योंथर बहाव योजना के माइनर नहर एवं सबमाइनर नहर निर्माण ' में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
/प्रका./"भू-अर्जन /2015
पत्र क्र. 33
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) . में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन:-
रीवा
:
(क) जिला
जवा
(ख) तहसील:
धकरा पैपखार 274
:
(ग) ग्राम
:
0.467 हे.
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
क्र.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर)
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(अ) निजी पट्टे की भूमि
0.100
3
1
0.048
10
2
0.050
11
3
0.039
12
4
13
0.005
5
0.034
17
6
0.168
12
7
0.444 हे .
7 किता
योग
(ब) शासकीय भूमि
0.023
1
24
0.023 हे.
1 किता
योग
0.467 हे.
8 किता
महायोग
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "त्योंथर बहाव योजना के माइनर नहर एवं सबमाइनर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । 287 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
पत्र क्र. 35 / प्रका. / भू-अर्जन / 2015
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि / शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है
अनुसूची
भूमि का वर्णन:-
रीवा
(क) जिला :
जवा
(ख) तहसील :
चौर कोठार 186
(ग) ग्राम
1.341 हे.
(घ) क्षेत्रफल :
खसरा नम्बर
क्र. खसरा नम्बर
अर्जित रकवा (हेक्टेयर)
क्र.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर)
निजी भूमि शासकीय भूमि
शासकीय भूमि
निजी भूमि
0.018
14
876
निजी पट्टे की भूमि
(अ)
877
0.106
15
772
1
0.001
0.076
16
880
0.117
2
841
881
0.031
17
3
842
0.087
18
891
0.048
4
843
0.012
892
0.055
19
5
844
0.160
893
0.025
20
6
847
0.092
21
894
0.019
7
850
0.046
22
895
0.060
0.045
854
8
1.332हे.
9
860
योग 22किता
0.059
0.170
10
861
(ब) शासकीय भूमि
696
0.009
1
0.016
11
869
0.009 हे.
1 किता
12
874
0.010
योग
1.341 हे..
23किता
महायोग
13
875
0.079
बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "त्योंथर बहाव योजना 2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है के माइनर नहर एवं सबमाइनर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
288
पत्र क्र. 37 / प्रका. / भू-अर्जन / 2015
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन :-
रीवा
(क) जिला :
(ख) तहसील : जवा
कुसहा पवाई नं. 1
(ग) ग्राम
0.209 हे.
(घ) क्षेत्रफल :
खसरा नम्बर
क्र.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर)
शासकीय भूमि
निजी भूमि
(अ) निजी पट्टे की भूमि
2
0.072
1
3
2
0.115
3
5
0.019
0.206 हे.
3किता
योग
(ब) शासकीय भूमि
14
0.003
1
0.003 हे .
योग
1 किता
0.209 हे.
4 किता
महायोग
(2. ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "त्योंथर बहाव योजना के माइनर नहर निर्माण " में आने वाली निजी / शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु । 3. ) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
पत्र क्र. 42 / प्रका./ भू- अर्जन /2015
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन :-
रीवा
(क) जिला :
जवा
(ख) तहसील :
289 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
रमगढ़वा पवाई 486
(ग) ग्राम :
8.110 हे.
(घ)क्षेत्रफल :
खसरा नम्बर अर्जित रकवा (हेक्टेयर)
क्र.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर)
खसरा नम्बर
क्र.
शासकीय भूमि
निजी भूमिं
शासकीय भूमि
निजी भूमि
0.016
470
15
निजी पट्ट की भूमि
(अ)
0.044
471
16
0.135
414
1
0.029
473
17
0.013
418
2
4.380
519
18
0.041
419
3
0.152
521
19
0.020
420
4
1.728
523
20
0.014
438
5
0.005
556
21
0.039
439
6
6.826 हे.
21 किता
योग
0.022
7
441
0.024
(ब) शासकीय भूमि
443
8
0.084
520
1
444
0.022
9
0.063
522
2
0.012
446
10
1.137
527
3
0.025
447
11
1.284 हे.
3किता
योग
0.036
448
12
8.110 हे.
24किता
0.052
महायोग
457
13
0.017
469
14
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "टमस मुख्य नहर निर्माण" में आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु ।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
प्रका ./ भू-अर्जन /2015
पत्र क्र. 43 /
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन:-
रीवा (क) जिला :
जवा
(ख) तहसील :
कछिगवाँ कोठार 53
:
(ग) ग्राम
1-3.03 हे.
(घ) क्षेत्रफल :
खसरा नम्बर अर्जित रकवा ( हेक्टेयर)
क्र.
खसरा नम्बर अर्जित रकवा (हेक्टेयर)
क्र.
शासकीय भूमि
निजी भूमि
निजी भूमि शासकीय भूमि
0.093
58
15
(अ) निजी पट्टे की भूमि
0.010
16
78
0.113
14
1
0.024
79
17
0.032
15
2
0.076
18
80
0.091
16
3
-
0.081
108
19
0.088
20
4
0.097
131
20
0.022
22
5
0.024
133
21
0.030
23
6
0.074
134
22
0.043
7
29
0.047
135
23
0.055
30
8
1.246 हे.
23किता
योग
0.053
31
9
0.022
(ब) शासकीय भूमि
33
10
0.001
24
1
0.050
34
11
0.033
54
2
0.054
35
12
0.023
59
3
0.018
45
13
0.057 है .
3किता
योग
0.049
46
14
1.303 हे.
महायोग 26कित्ता
चिल्ला शाखा नहर की माइनर नहर निर्माण" में सम्पत्ति के अर्जन हेतु । 2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " टमस मुख्य नहर की आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित
3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है । [भाग 1 290
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
पत्र क्र. 45 /प्रका./ भू-अर्जन /2015
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है
अनुसूची
भूमि का वर्णन :-
रीवा
(क) जिला :
जवा
(ख) तहसील :
मनीपुर कोठार 454
(ग) ग्राम :
: 2.506 हे.
(घ) क्षेत्रफल
खसरा नम्बर
क्र.
खसरा नम्बर
क्र.
अर्जित रकवा (हेक्टेयर) अर्जित रकवा (हेक्टेयर)
निजी भूमि शासकीय भूमि
शासकीय भूमि
निजी भूमि
22
0.026
153
निजी पट्ट की भूमि
(अ)
23
0.023
154
1
0.110
37
155
0.064
24
43
2
0.018
0.076
25
156
0.053
44
3
0.024
26
158
4
45
0.067
159
27
0.017
46
0.111.
5
28
0.161
161
6
0.002
47
0.117
29
163
73
0.052
7
30
164
0.035
8
78
0.016
231
0.057
31
0.112
9
79
232
32
0.040
0.135
10
80
0.005
233
33
82
0.036
11
0.043
234
34
0.035
12
92
236
0.043
35
93
0.175
13
0.027
237
36
95
0.090
14
37
238
0.011
0.003
96
15
0.036
239
0.120
38
16
98
241
0.138
39
99
0.047
17
0.069
242
40
101
0.001
18
2.506 है.
40किता
0.117
योग
19
103
निरंक 109
0.192
20
(ब) शासकीय भूमि
2.506 हे.
महायोग 40किता
0.002
21
110
2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है बाणसागर परियोजना के अंतर्गत " टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर की माइनर नहर निर्माण" में सम्पत्ति के अर्जन हेतु । आने वाली निजी/ शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित 3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
291 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 12 जनवरी 2016
क्र. एफ ... भू-अर्जन - 355-2016. - चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसुची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसुची के पद ( 2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन ( क्र. एक, सन2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इस के द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हैः-
अनुसुची
( 1) भूमि का वर्णनः- ( म.प्र. शासन /निजि खाता)
(क) जिलाः- सतना
(ख) तहसीलः- रघुराजनगर
(ग) नगर /ग्रामः - मझगंवा
(घ) क्षेत्रफलः- 0.131हे .
अर्जित क्षेत्रफल
खसरा नं.
(हेक्टर में) (2)
(1)
0.041
384/2/2
0.090
384/2/3
0.131
निजी खाता भूमि योग रकबा
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- ललितपुर- सतना- रीवा- सिंगरौली, महौबा- खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ .... भू-अर्जन-356-2016....चूंकि ,राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसुची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसुची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भू -अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन 2013 ) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्रारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हैः-
अनुसुची
(1) भूमि का वर्णनः- (म. प्र.शासन / निजि खाता)
(क) जिलाः- सतना
(ख) तहसीलः- रघुराजनगर
(ग) नगर/ ग्रामः- खैरा
(घ) क्षेत्रफल:- 0.802 हे0 292
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
खसरा नं.
अर्जित रकवा
0.012
2
0.023
0.023
3/1/1/1/2
0.023
3/1/15/1/3
0.023
3/1/1/1/4
0.122
3/1/1/2
0.032
3/2/2
0.007
3/1 / 1 ख / 1 क / 5
0.007
3/1/ 1 ख / 1 क / 06
0.007
3/1 / 1 ख / 1 क/15
0.016
3/1/ 1 ख / 1 क/1 /
3/1 / 1 ख / 2/ 1 क / 1
0.018
3/144
9/ 1 ख /1
9/ 1ख/2
0.158 (न्यायालय मे स्थल पर बटवारे का विवाद विचाराधीन हैं ।)
0.033
39
0.048
40/1/1
0.250.
9/2ख
योग
0.802हे०
निजिखाता भूमि योग रकवा 0.802 हे0
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- ललितपुर- सतना - रीवा - सिंगरौली, महौबा - खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है .
क्र. एफ .... भू-अर्जन- 357-2016. चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसुची के पद ( 1) मे वर्णित भूमि की , अनुसुची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इस के द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हैः-
अनुसुची
(1 ) भूमि का वर्णनः- (म.प्र.शासन /निजि खाता)
सतना
(क) जिला:-
(ख) तहसीलः- रघुराजनगर 293 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(ग) नगर/ ग्रामः - करही कोठार
(घ) क्षेत्रफल:- 0.678 हे .
खसरा नं .
कुल अर्जित रकवा हे . मे
0.026
135/154/1
0.090
135/154/2
0.141
143/2
0.081
135,
0.052
133/1
136/1
0.141
143/1
0.121
142/1
0.026
142/3
0.678 हे0
योग
निजि खाता भूमि योग रकवा 0.678 हे 0
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- ललितपुर - सतना-रीवा- सिंगरौली, महौबा-खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ . भू-अर्जन- 358-2016.- चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसुची के पद ( 1) में वर्णित भूमि की, अनुसुचीं के पद ( 2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इस के द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हैः-
अनुसुची
(1) भूमि का वर्णनः- ( म.प्र.शासन /निजि खाता)
(क) जिला:- सतना
(ख) तहसीलः- रघुराजनगर
(ग) नगर /ग्रामः- सारिस्तााल
(घ) क्षेत्रफल:- 3.430हे .
294
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
खसरानं
220/ क/2/1220
235/2
220ब/1
220ब/ 2
220ब/ 3
23/2
24/1
23/3
24/2
23/1
22/1
22/3
22/4
25/4
28/1क/1
28/1/ क
31/1/क
230/2
231/2
229/3
: 229/ 4क
231/3
232/2/ क/1/ 2
232/2/5
229/1
231/1
232/2/ क/2.
233
234/3/2 क
234/3/ 2ख
234/3/ 2ग
234/3/1क
229/4ख
योग
अर्जितरकवा
0.230
0.036
0.071
0.070
0.070
0.142
0.016
0.062
0.004
0.215
0.239
0.214
0.273
0.247
0.025
0.373
0.272
0.026
0.040
0.052
0.048
0.051
|0.034
0.048
0.046
0.108
0.036
0.048
0.008
0.046
0.045
0.045
0.150
0.040
3.430 हे०
निजि खाता भूमि योग रकवा 3.430 हे .
( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- ललितपुर - सतना- रीवा-सिंगरौली , महौबा- खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
295
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
) क्र. एफ ... भू-अर्जन- 359-2016.- चूकिं राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसुची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसुची के पद (2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक , सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हैः-
अनुसुची
(1) भूमि का वर्णनः (म. प्र.शासन / निजि खाता) :(क) जिला:- सतना
(ख) तहसीलः- रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्रामः- देवरा
(घ) क्षेत्रफल:- 5.503 हे0
खसरा नं.
108/2/ग/2
109/3क/2
109/3ख/2.
109/3ग/2
110/3 क/2
110/3 क/1
109/3 क/1
110/ 3 क/1
108/3ख/1
109/3ग/1
110/3ख/1
117/1घ
118/1घ
101/2/1
123/1ख
24/1/ब/1
23/1
108/1/क
16/5क
102/5/1
108/3/1
109/4क
82/1/क/2
82/2/क/1
29/1/2
30
29/1/1
32/2 अर्जित रकवा
0.169
0.074
0.074
0.075
0.022
0.022
0.025
0.008
0.025
0.025
0.008
0.551
:
0.013
0.089
0.397
0.332
0.425
0.161
0.010
0.063
0.161
0.100
0.045
0.045
0.291
0.089
0.032
0.191 296
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
(1)
32/4
22/21 ख
20/1/7/क
34/1.
33/1/क/1/2
34/1/2
21/1/2/1
21/1/2
21/2
20/1/1
21/1/5
20/1/6क
20/1/6/ख
20/1/6/ग
19/2
16/1
16/3/क
16/4/ख
16/3/ख
16/ 5ख
33/1क/2/1
33/1क/2/3
33/1/2/4
21/1/1/2
21/1/1/3
21/1/1/4
21/1/1/5
33/1क/2/2
109/4/ख/2
101/1क/1/क
101/1क/2
101/1 क/3
101/1 क/4
101/1क/5
101/ 1ख/1
101/1ख/2
101/1/ख/3
101/1/ख/4
117/1ग/1
118/1ग
117/1ग/2
117/1ग/3
117/1ग/4
योग (2)
0.184
0.007
0.004
0.088
0.041
0.043
0.027
0.026
0.102
0.016
0.008
0.004
0.004
0.004
0.077
0.324
0.005
0.004
0.005
0.012
0.047。
0.032
0.020
0.020
0.020
0.020
0.017
0.020
0.095
0.085
0.082
0.082
0.082
0.082
0.032
0.032
0.033
0.033
0.016
0.021
0.040
0.040
0.040
5.503
निजि खाता भूमि योग रकवा 5.503 हे0
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- ललितपुर- सतना- रीवा- सिंगरौली, महौबा खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू-अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
297
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
क्र . एफ . /भू- अर्जन / ३७०/२०१७.दि.चूंकि रोज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसुची के पद ( 1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसुची के पद ( 2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इस के द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हैः- (1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र.शासन /निजि खाता) (क) जिलाः-सतना
(ख) तहसीलः- रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्रामः-गिदुरी
(घ) क्षेत्रफल:-1.695 हे .
खसरानं .
11/4
11/3/1
11/3/2
11/3/3
11/3/4
11/3/5
11/3/6
11/3/7
6
7
10/2/1
11/2/1
10/2/2
11/2/2
11/2/3
11/1/क/2
45
28/2
29/2
30/2
33/2
34/2
41/2
अनुसुची
कुलअर्जितरकवाहे . मे
0.161
0.048
0.048
0.024
0.025
0.067
0.024
0.025
0.004
0.008
0.018
0.054
0.136
0.033
0.055
0.055
0.088
0.081
0.005
0.007
0.006
0.015
0.018
0.003 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
298
(1)
44/2
47/2
50/2
29/5
28/3
29/3
30/3
34/3
41/3
44/3
47/3
50/3
28/4
29/4
30/4-
33/4
34/4
41/4
47/4
50/4
28/1
29/1
30/1
33/1
34/1
41/1
44/1
47/1
50/1
26/1
5/2/ख
5/2/क
8
योग
निजि खाता भूमि योग रकवा 1.695 है .
(2)
0.035
0.022
0.013
0.010
0.005
0.007
0.006
0.015
0.018
0.004
0.033
0.022
0.013
0.005
0.007
0.006.
0.015.
0.019
0.003
0.032
0.022
0.013
0.005
0.010
0.006
0.015
0.021
0.004
0.037
0.030
0.014
0.010
0.016
0.016
0.178
1.695हे0
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए अर्जन आवश्यक है ललितपुर - सतना, रीवा - सिंगरौली, महौबा - खजुराहो (541 किमी .) नई बडी रेलवे लाइन निर्माण हेतु । ( 3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू - अर्जन) जिलाः सतना के न्यायालय में किया जा सकताहै .
299
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
क्र. एफ............. / भू- अर्जन /361/२००८.चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसुची के पद ( 1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसुची के पद ( 2) में उल्लिखित सार्वजनिक * प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भू- अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इस के द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हैः-
अनुसुची (1) भूमि का वर्णनः- (म.प्र.शासन /निजि खाता) (क) जिलाः- सतना
(ख) तहसीलः- रघुराजनगर
(ग) नगर / ग्रामः - बगहा
(घ) क्षेत्रफल: - 6.024 हे 0
खसरा नं.
241/3/2/1
241/3/2/2
241/3/2/3
250/2/2/1
241/3/3/1
241/3/3/2
241/3/3/3
241/1.
248/2/1/1
248/986/2/1
249/2/1
248/2/2
248/986/2/2
248/2/3
248/986/2/3
248/2/4
248/986/2/4
270/1
343/1/3/2
344/2
409/1
408/2
409/3
343/1/2
409/2
343/1/1
408/1
342/1/1 अर्जित रकवा
0.299
0.072
0.072
0.049
0.322
0.069
0.069
0.273
0.234
0.131
0.038
0.053
0.131
0.053
0.130
0.053
0.0130
0.291
0.074
0.021
0.330
0.018
0.329
0.048
0.329
0.060
0.018
0.019 300
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(1)
348/1/1
350/1/ क
350/979/2
351/2
350/979/3
351/3
350/1/घ
403
404/ क
404ख
404 ग
404घ
401
404/
404/ च
399/1
399/2
396/1
398/1
398/2
345/1
276
270/2/1
270/2/6
270/2/4/2
270/2/8
270/2/9
271/2
274/1/1/1
274/1/2/3
274/1/1/6
274/2/2
274/2/3
288/2
289/2/2/1
273/5
289/2/2/2
278/6
289/1/2
352/1
352/2
352/3
352/4
352/5
352/6
352/7
352/8
352/9
240/1004/2/1
240/1004/2/2
[भाग 1 (2)
0.014
0.100
0.073
0.039
0.072
0.040
0.099
0.041
0.055
0.088
0.088
0.087
0.030
0.048
0.048
0.261
0.012
0.061
0.057
0.048
0.022
0.016
0.074.
0.034
0.009
0.013
0.022
0.020
0.013
0.012
0.011
0.03
0.02
0.005
0.038
0.075
0.028
0.043
0.006
0.130
0.010
0.010 भाग 1 ]
301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
(1)
240/1004/8
240/1004/9
240/1004/10
240/1004/11
240/1004/17
240/1004/18
240/1004/1/2
240/1004/1/3
240/1004/1/4
240/1004/1/5
240/1005/3/2
240/1005/3/3
240/1005/3/4
240/1005/3/5
240/1005/3/6
240/1005/3/7
274/2/1
289/1/1
274/1/1
270/2/1
240/1004
योग
(2)
0.016
0.011
0.014
0.006
0.001
0.002
0.010
0.010
0.010
0.009
0.030
0.012
0.008
0.013
0.006
0.028
0.008
0.015
0.016
0.018
0.064
6.024
निजि खाता भूमि योग रकवा 6.024 हे 0
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- ललितपुर- सतना- रीवा-सिंगरौली, महौबा खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
क्र. एफ भू - अर्जन / 362चूंकि राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसुची के पद (1 ) मे वर्णित भूमि की, अनुसुची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 , संशोधन (क्र. एक, सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्रारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:-
अनुसूची (1) भूमि का वर्णनः (म. प्र.शासन / निजि खाता) (क) जिलाः- सतना
(ख) तहसीलः- रघुराजनगर
(ग) नगर/ ग्रामः- करही हरमल्ला (घ) क्षेत्रफल:-13.542 हे.
[भाग 1 302
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
(1)
खसरा नं .
कुल अर्जित रकवा हे. मे
0.014
178/7
179/3) शा.न.
0.014
179/2
0.014
179/4
0.002
163
0.495
158/1
158/2
(न्यायालय मे स्थल पर बटवारे का विवाद विचाराधीन हैं ।)
0.024
77/1
0.097
76
0.036
77/2
0.184
68/1
68/2
(न्यायालय मे स्थल पर बटवारे का विवाद विचाराधीन हैं ।)
1.798
69/2क
69/2ख
(न्यायालय मे स्थल पर बटवारे का विवाद विचाराधीन हैं ।)
69/2ग
0.053
70/2/1
0.053
70/2/2
0.049
71/1ख
0.184
72/11/1
0.185
72/1ग/2
73/2
0.010
71/2
0.040
0.120
72/2
0.012
69/194/1
0.077
69/194/2
0.089
75
0.678
74
0.074
78/ 1 क
78/1ख
0.141
0.032
78/3
51/197/2
0.036
0.004
51/197/1/2/2
0.040
51/197/1/2/4
0.031
51/197/1/2/3
51/1क/4
1.612
शा.न.
51/1ख
51/2
0.203
54/1/ 1 क/ 1 ब
0.143
54/1/1/क/1 ख
55
0.323
54/1/1क/1
1.166
शा.न.
54/1/1 /1/ द
}
54/1/1क/2
0.008
53/1/2
61/2ख
0.883
0.182
63/2
63/1ख
0.006
57
0.036
0.034
58/1
60
0.028
62/ 2क
0.043
0.014
62/2ख
0.019
51/198/1/4/2
0.021
51/198/2/2
51/198/1/4/5
0.018
0.032
165/3
0.055
165/2/2
165/2/3
0.009
0.002
169/2/1/2
164/2/4
0.007
0.007
166/2
0.024
165/1/1
0.024
169/1/2
0.036
165/1/2
0.040
169/1/2
0.040
169/1/3
0.040
51/198/1/4/3
56/2
0.046 303
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
(1)
56/1
56/3
56/4
51/197/1/1
51/198/1/4/4
51/198/1/4/6
51/198/1/4/7
51/198/1/1
51/198/2/3
51/198/1/3.
51/198/2/1
56/5
56/6
56/7
53/2/2
53/2/3
53/2/4
166/1/2
166/1/3
51/198/1/4/1
51/198/2/4
56/8
56/9
56/10
56/11
54/2
54/1/1 क/1
53/2
53/2/5
53/2/6
53/2/7
53/2/8
53/2/9
53/2/10
72/1क
71/1क
70/1
72/190/1
73/1
72/1ख /1
167
168
56/12
56/13
योग (2)
0.048
0.048
0.048
0.112
0.040
0.040
0.040
0.128
0.036
0.125
0.020
0.045
0.046
0.046
0.050
0.046
0.050
0.008
0.016
0.022
0.018
0.046
0.046
0.046
0.046
0.927
0.036
0.145
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.050
0.401
0.020
0.052
0.175
0.081
0.261
0.027
0.122
0.046
0.046
13.542 हे०
निजि खाता भूमि योग रकवा 13.542 हे
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है- ललितपुर -सतना - रीवा- सिंगरौली, महौबा खजुराहो ( 541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
304
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
क्र. एफ . भू-अर्जन- 363-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन अधिनियम, 2013 , संशोधन ( क्रमांक एक, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-(म. प्र. शासन/निजि खाता)
(क) जिला- संतना
(ख ) तहसील- रघुराजनगर
(ग ) नगर/ग्राम- करहीपवाई
(घ) क्षेत्रफल-6.494 हे.
खसरा नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)
(2)
377/1
0.617
0.020
378/1
377/2
0.089
0.040
3,74
0.152
375
0.030
376
0.070
373/3
0.250
373/2
0.052
373/1
0.090
347/1
346/2
0.044
0.364
347/2
371/2घ
0.008
372/2घ
0.010
371 /2ग
0.032
0.028
372/2ग
371/2/ङ
0.088
0.061 .
372/2/ङ
345/6
0.010
0.036
345/3
0.040
345/5
0.045
345/4
0.603
307/1 , 308/1 , 309 शा.न.
307/5
0.140
0.370
307/4
0.070
308/4
0.038
302/1 , 302/2 , 303/1
0.603
304, 305
0.150
116/1
117
0.101
286/2
0.262
0.150
286/1
282
0.040
283
0.016
0.120
284/2/2 , 285/2/2 शा. न .
0.075
284/3 , 285/3 शा. न .
0.136
284/4, 285/4 शा. न .
(1)
(2)
0.028
284/2/1 , 285/2/1 शा. न .
0.101
284/1 , 285/1 शा. न.
0.008
289
0.040
256
0.032
291/1/5
0.032
291/2/5
0.016
292/1/2
0.017
291/1/1
0.085
0.085
291/2/1
0.037
292/1/1
0.036
292/2/1
0.010
291/1/2
291/1/3
0.015
291/2/3
0.031
0.031
291/1/4
291/2/4
0.014
239
0.330
379/1/1
0.018
0.093
310/2क
311/2क/ 1
0.119
311/2क/2
0.070
0.048
311/2क/3
311/1
0.040
0.017
311/1/2
0.006
310/4क
0.026
310/4 ख
0.010
310/ 5क
310/5ख
0.030
319/6क
0.020
310/6ख
0.038
0.024
310/7क
0.048
310/7ख
0.144
310/2ख/ 1
310/3/1
0.155
0.045
311/2ख/ 1
310/2ख/9
0.011
0.011
310/2ख/5
0.011
310/2ख/2
0.011
310/2ख/6
0.011
310/2ख/4
310/3/9
0.046
310/3/10
0.047
निजी खाता भूमि योग रकबा .. 6.494
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है-ललितपुर- सतना- रीवा- सिंगरौली, महौबा- खजुराहो (541 कि.मी. ) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर ( भू- अर्जन ) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संतोष मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
305
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2016
क्र. A-83-दो- 2-26-2011.-
श्री वेद प्रकाश शर्मा, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 21.12.2015 से 29.12.2015 तक 09 दिवस के अर्जित / शीतकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश कमांक-3 / (ए) 19/03 / 21 -ब (एक) , दिनांक 15.06.2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन कमांक 3666 / 21 -ब (एक) 2011 , दिनांक 08.08.2011 में दिए गए निर्देशों के अतंर्गत प्रदान की जाती है ।
क्र. E- 107-दो- 2-6-2015.-
श्री शैलेन्द्र शुक्ला, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (सतर्कता) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 21.12.2015 से 24.12.2015 तक 04 दिवस के शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 25.12.2015 से 26.12.2015 तक 02 दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश कमांक-3 / (ए) 19 / 03 / 21 - ब (एक), दिनांक 15.06.2006 के अनुक्रमांक 9 (1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन कमांक- 3666 / 21 -ब (एक) 2011 , दिनांक 08.08.2011 में दिए गए निर्देशों के अतंर्गत प्रदान की जाती है ।
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
306
क्र. E- 109-दो-2-72-2015.-
श्री अरुण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3 /(ए) 19/ 03/21- ब (एक) , दिनांक 15.06.2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अतंर्गत दिनांक 01.11.2013 से दिनांक 31.10.2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
क्र. E- 111-दो- 2-45-2013.-
श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 25.01.2016 से दिनांक 02.02.2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 09 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24.01.2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते । !
जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2016
क्र. E- 143-दो-2-27-2011.-
श्री जे.पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बुरहानपुर को दिनांक 26.11.2015 का 01 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।
अवकाश से लौटने पर श्री जे.पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे.पी. माहेश्वरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते । .
307
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
क्र. B- 145-दो-2-47-20150.-
श्री आर.एन. पटेल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 26.12.2015 का 01 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25.12.2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27.12.2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्री आर.एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
क्र. E- 146-दो- 3-35-2011.-
श्री आर.पी. वर्मा , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 15.10.2015 से दिनांक 17.10.2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 03 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18.10.2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्री आर.पी. वर्मा , प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.पी. वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते । [ भाग 1 308
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
क्र. E- 148-दो-2-56-2010.-
श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , नरसिंहपुर को दिनांक 26.11.2015 से दिनांक 28.11.2015 तक 03 दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29.11.2015 से 02.12.2015 तक 04 दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है ।
अवकाश से लौटने पर श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश प्रसाद अवस्थी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
क्र. E- 151-दो- 2-32-2014.-
श्री आर.के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 14/12/2015 का 01 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते । 309 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
क्र. E- 153-दो-2-51-2015.-
श्री के.एस. शाक्य, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , हरदा को दिनांक 23.11.2015 से दिनांक 05.12.2015 तक 13 दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 01.12.2015 से दिनांक 05.12.2015 तक 05 दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है ।
क्र. E- 164-दो-2-59-2015.-
श्री राजदीप सिंह ठाकुर , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उमरिया को दिनांक 23.11.2015 से दिनांक 26.11.2015 तक 04 दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 27.11.2015 से 28.11.2015 तक 02 दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29.11.2015 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्री राजदीप सिंह ठाकुर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजदीप सिंह ठाकुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं ज्ञाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
क्र. E- 166-दो- 2-51-2008.-
श्रीमती अंजुली पालो , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 14.12.2015 से दिनांक 16.12.2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 03 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।
अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती । [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
310
क्र. E- 168-दो- 2-46-2015.-
श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 26.11.2015 से दिनांक 28.11.2015 तक 03 दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29.11.2015 से दिनांक 01.12.2015 तक 03 दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है ।
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार,
Jabalpur, the 4th January 2016
No. 3. In exercise of the powers conferred by the clause (2 ) of the Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice , High Court of Madhya Pradesh Jabalpur makes the following amendments in the , "High Court of M.P. (Absorption and Condition of Services in respect of Officers and Employees of Abolished M.P. Administrative Tribunal , ) Service Rules , 2006 " with immediate effect: -
1. Clause-iv of sub heading Class- I of Rule 7 be substituted by the following: -
(iv)-Deputy Registrar : - By promotion from amongst the Assistant Registrar or by deputation from among Civil Judges (Class - I) of M.P. Lower Judicial Service.
2. Before Clause-i of sub heading Class - II of Rule 8 , following be added:-
(i)-Assistant Registrar : - By selection from amongst Private Secretaries/ Section Officers/ Protocol Officer/ Accounts Officer on the basis of ACRs of last 5 years , overall performance and working experience in the Administrative and Judicial Branches and on consideration of capability to perform duties assigned to an Assistant Registrar . The post of Assistant Registrar shall be filled from amongst the Officers of the secretarial cadre and other Class - II cadre in the ratio of40:60 .
3. Existing Clause (i ) of Sub heading Class - II of rule 8 be renumbered as ( i -a)
VED PRAKASH , Registrar General .
311 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी 2016
क्र. 07 -गोपनीय- 2016-दो-2-1-2016 ( भाग- बी).-
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित न्यायिक अधिकारी , जिन्हें मध्यप्रदेश शासन; विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा० क्रमांक 3 (ए) 05/ 2015 / 21 -ब(एक) (मेरिट क्रमांक 05) , दिनांक 11-12-2015 द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर वेतनमाने 51550-1230-58930-1380-63070 में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर या अन्य आदेश तक नियुक्त किया गया है, को निम्न सारणी के स्तम्भ (3 ) में दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता हैः--
सारणी
पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी नाम
क्र.
पदस्थापना का स्थान
(4)
(3)
(1)
(2)
मुरैना
1. श्री हितेन्द्र द्विवेदी
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मुरैना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से ।
क्र. 09-गोपनीय- 2016-दो-3-250-57 ( भाग-34 ).-
* भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1 ) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन , विधि ). और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा० क्रमांक 3 (बी)2/2014 / 21 - ब (एक) (मेरिट क्रमांक दिनांक 08-12-2015 एवं 21 /23-12-2015 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर ) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :-
[ भाग 1 312
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 जनवरी 2016
सारणी
नाम
क्रमांक
न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
पदस्थापना
का स्थान
प्रशिक्षण हेतु
(4)
(3)
(2)
(1)
1
रायसेन
कुमारी प्रियंका मालपानी
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , रायसेन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) ।
देवास
2 कुमारी अनुष्का शर्मा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, देवास के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) ।
ग्वालियर
श्री कन्हैया जी
3
(ट्रेनी जज) । प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, ग्वालियर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश
छिन्दवाड़ा
4. कुमारी बिंदिया दुबे
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2 , छिन्दवाड़ा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) ।
सीहोर
5 कुमारी बार्बी जुनेजा
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज) । 6
विदिशा
श्री नीरज कुमार प्रजापति
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -2, विदिशा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)।
अशोकनगर
7 श्री अक्षत तायल
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, अशोकनगर के के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायालय (ट्रेनी जज) ।
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.
313
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी 2016
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी 2016
क्र. C-71-दो-3-130-2009.-
श्री आनन्द व्ही मण्डलोई, बजट अधिकारी / एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 07.12.2015 से दिनांक 11.12.2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06.12.2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही मण्डलोई , बजट अधिकारी / एडीशनल रजिस्ट्रार,, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी / एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते ।
जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2016
क्र. E- 114-दो- 14-29-1986.-
श्री किशोर पिथवे , डिप्टी रजिस्ट्रार(जे ), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27.01.2016 से दिनांक 12.02.2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 17 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14.02.2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है । अवकाश से लौटने पर श्री किशोर पिथवे, डिप्टी रजिस्ट्रार (जे), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशोर पिथवे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहती ।
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.