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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

0

Published 23 September 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
39
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-09-23.39.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 सितम्बर 2016- आश्विन 1 , शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

भाग 3.-

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2016

क्र. एफ. 01-08-2015 - सात- शा .-6.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( 1959 का क्रमांक 20 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) के प्रतिबंध निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा ( 1 ) , उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य शासन , इन्दौर तहसील को 08 तहसीलों का दर्जा दिये जाने के संबंध में निम्न अनुसूची के कॉलम ( 5 ) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर की सीमाओं में परिवर्तन करने, कॉलम ( 2 ) में दर्शायी गई तहसील कोकॉलम ( 3 ) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. इस प्रस्ताव पर " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा और उसके संबंध में कोई आपत्तियां सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे : -

3519

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2016.

3520

क्र.

मुख्यालय

प्रस्तावित तहसील

वर्तमान तहसील (2)

(3)

(1)

(4) 1

इन्दौर

निरंजनपुर

निरंजनपुर

2 विजयनगर खजराना इन्दौर

गाडराखेडी इन्दौर मल्हारगंज

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

अनुसूची

सीमाएं

परिवर्तन का प्रकार

(6)

(5)

पूर्व में- प्रस्तावित तहसील विजयनगर. पश्चिम में प्रस्तावित तहसील मल्हारगंज.

उत्तर में- तहसील सांवेर.

दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील राऊ एवं तहसील जूनी इन्दौर.

वर्तमान तहसील इन्दौर के राजस्व निरीक्षक वृत्त -1 लगायत 05 के पटवारी हल्के 01 लगायत 05 कुल ग्राम 12 अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील निरंजनपुर में 05 पटवारी हल्के एवं 12 ग्राम शामिल होंगे. जिसका मुख्यालय निरंजनपुर होगा.

पूर्व में- प्रस्तावित तहसील खुडैल. पश्चिम में - प्रस्तावित तहसील निरंजनपुर.

उत्तर में- तहसील सांवेर. दक्षिण में प्रस्तावित तहसील संयोगितागंज.

वर्तमान तहसील इन्दौर के राजस्व निरीक्षक वृत्त-6 लगायत 13 के पटवारी हल्के 06 लगायत 13 कुल ग्राम 13 अपवर्जित होंकर प्रस्तावित नवीन तहसील विजयनगर में 08 पटवारी हल्के एवं 13 ग्राम शामिल होंगे. जिसका मुख्यालय खजराना होगा.

पूर्व में- प्रस्तावित तहसील निरंजनपुर. पश्चिम में - तहसील हातोद एवं प्रस्तावित तहसील राऊ.

उत्तर में- तहसील हातोद.

दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील राऊ.

3 वर्तमान तहसील इन्दौर के राजस्व निरीक्षक वृत्त -14 लगायत 17 के पटवारी हल्के 14 लगायत 18 कुल ग्राम 08 अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील मल्हारगंज में 05 पटवारी हल्के एवं 08 ग्राम शामिल होंगे. जिसका मुख्यालय गाडराखेडी होगा.

4

इन्दौर

पूर्व में- प्रस्तावित तहसील जूनी इन्दौर . पश्चिम में- तहसील देपालपुर. उत्तर में- प्रस्तावित तहसील मल्हारगंज. दक्षिण में- तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) .

राऊ राऊ वर्तमान तहसील इन्दौर के राजस्व निरीक्षक वृत्त -18 लगायत 26 के पटवारी हल्के 19 लगायत 34 कुल ग्राम 23 अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील राऊ में 16 पटवारी हल्के एवं 23 ग्राम शामिल होंगे . जिसका मुख्यालय राऊ होगा.

3521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

5

संयोगितागंज.

पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील, राऊ. उत्तर में - प्रस्तावित तहसील , निरंजनपुर.

दक्षिण में- तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, (महू) .

जूनी इन्दौर कलेक्टोरेट इन्दौर प्रांगण, इन्दौर. वर्तमान तहसील , इन्दौर के राजस्व निरीक्षक पूर्व में - प्रस्तावित तहसील , वृत्त-27 लगायत 32 के पटवारी हल्के 35 लगायत 46 कुल ग्राम 14 अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील जूनी , इन्दौर में 12 पटवारी हल्के एवं 14 ग्राम शामिल होंगे. इन्दौर होगा. जिसका मुख्यालय कलेक्टोरेट प्रांगण ,

6 संयोगितागंज पिपल्याहाना इन्दौर

पूर्व में- प्रस्तावित तहसील कम्पेल एवं खुडेल.

पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील जूनी, इन्दौर. उत्तर में प्रस्तावित तहसील , विजयनगर.

वर्तमान तहसील इन्दौर, के राजस्व निरीक्षक वृत्त-33 लगायत 39 के पटवारी हल्के 47 लगायत 56 कुल ग्राम 14 अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील संयोगितागंज में 10 पटवारी हल्के एवं 14 ग्राम शामिल होंगे. जिसका मुख्यालय पिपल्याहाना होगा.

दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील, कम्पेल.

पूर्व में- तहसील व जिला देवास. पश्चिम में- प्रस्तावित तहसील विजयनगर. उत्तर में- तहसील, सांवेर. दक्षिण में- प्रस्तावित तहसील, कम्पेल.

7 खुडैल काजीपालास्या इन्दौर वर्तमान तहसील इन्दौर के राजस्व निरीक्षक वृत्त-40 एवं 41 के पटवारी हल्के 57 लगायत 75 कुल ग्राम 50 अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील खुडैल में 19 पटवारी हल्के एवं 50 ग्राम शामिल होंगे. जिसका मुख्यालय काजीपालास्या होगा.

8

पूर्व में- तहसील वागली , जिला देवास. पश्चिम में प्रस्तावित तहसील संयोगितागंज.

कम्पेल कम्पेल इन्दौर वर्तमान तहसील, इन्दौर के राजस्व निरीक्षक वृत्त-42 एवं 43 के पटवारी हल्के 76 लगायत 90 कुल ग्राम 33 अपवर्जित होकर प्रस्तावित नवीन तहसील कम्पेल में 15 पटवारी हल्के एवं 33 ग्राम शामिल होंगे . जिसका मुख्यालय कम्पेल होगा.

उत्तर में- प्रस्तावित तहसील खुडैल. दक्षिण में- तहसील बड़वाह, जिला खरगौन एवं तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर, ( महू) .

प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेन्द्र सिंह , अपर सचिव.

[ भाग 1 3522

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2016

क्र. 2172-2450-2016- पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देख - रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है :-

अनुसूची

जिला का नाम

प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम किशोर न्याय बोर्ड और

क्र.

उसका मुख्यालय

(3)

(4) .

(2)

(1)

भिण्ड

1

भिण्ड

श्रीमती तृप्ति पाण्डेय II CJ - II & JMFC

No. 2172-2450-2016 - L- 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2 ) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act 2015 (No. 02 of 2016) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no . (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column ( 3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-

SCHEDULE

S.No.

Name of the

District

Name of the Principal Magistrate & Designation Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter

(4)

(3)

(2)

(1)

Bhind

Bhind

1

Smt. Tripti Pandey II CJ - II & JMFC .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

3523

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

राजस्वविभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दसौर, दिनांक 22 अगस्त 2016

क्र. 01 - अ- 82-2015-16-ई.नं.- 247.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में वांकली तालाब योजना , तहसील सीतामऊ , जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत, ग्राम वांकली एवं काचरिया जाट के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) के उल्लेखित है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30, सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है : -

अनुसूची ( 1 )

ग्राम : कराड़िया व विशन्या, तहसील सीतामऊ

विवरण

स. क्र.

(2)

(1)

ग्राम वांकली

1

2 ग्राम काचरिया जाट

बांकली तालाब योजना

ग्राम बांकली व काचरिया जाट, तहसील सीतामऊ, जिला मन्दसौर

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर )

असिंचित

(4)

कुल (5)

सिंचित (3)

3.230

29.030

25.800

20.740 7.510

13.230

अनुसूची ( 2 )

बांकली तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र. नाम कृषक मय पिता/पति

खसरा क्रमांक

का नाम

(3)

(2)

(1)

438/1 1 रेखाबाई पति तेजसिंह गुर्जर

438/2 2 राधाबाई पति बालुसिंह गुर्जर

442 3 मेघसिंह पिता माधुसिंह बगेरा गुर्जर

438/3 4 मांगीबाई बेवा शिवसिंह गुर्जर

439 5 बालुसिंह पिता शंकरसिंह गुर्जर

467 6 अर्जुनसिंह पिता हरिसिंह राजपुत,

478/2/2 निवासी काचरिया.

468/1

योग :

अन्य अर्जित किये जाने वाला रकबा

मलकियत कुल रकबा सिंचित असिंचित कुल

(7)

(8) (4)

(6)

(5)

0.270

0.270

0.270

0.260

0.260

0.260

0.000

0.250

3.030

0.250

0.400

0.000

0.400

0.520

0.900

1.050

0.000

0.900

0.000

0.840

0.840

कुआ कच्चा 1

0.840

0.260

0.260

0.000

0.260

0.300

0.000

0.300

0.300

0.000

1.400

1.400

1.400 3524

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(3)

(2)

(1)

472 7 भंवर पिता मोती गुर्जर

470/1 मांगु पिता हिरा नाई

8

470/2 9 मदन पिता हिरा नाई

471 10 बापुलाल, दूलेसिंह पिता भुवान वगैरा गुर्जर

473 11 दशरथ, घनश्याम पिता पुरूषोत्तम ब्राहम्ण, अनुसुईया बाई बेवा पुरूषोत्तम.

474/1 मानसिंह , लालसिंह पिता शवा गुर्जर

12

474/2 मानसिंह पिता शवा गुर्जर

13

474/3 लालसिंह पिता शवा गुर्जर

14

475/1 15 अमरसिंह, बादरसिंह पिता मान्नसिंह

475/4 वगैरा गुर्जर.

योग :

475/2 16 कचरूसिंह पिता फतेहसिंह गुर्जर

485

योग :

475/3 17 श्यामुबाई पति कचरूसिंह गुर्जर

441 18 फरिंद हुसैन पिता अब्दूल अजीज मुसलमान, निवासी माही डेम बांसवाडा राज. (हाल मु. सुवासरा ) .

469 19 गोकुल पिता नाथूसिंह गुर्जर

466/2 20 बादरसिंह पिता हरिसिंह गुर्जर

465/2/2

योग :

387 21 मानसिंह पिता अमरा गुर्जर

388

योग :

476 22 उंकारसिंह बापुसिंह पिता सालगराम, भेरूसिंह पिता रामसिंह , गोकुलसिंह, अमरसिंह पिता भंवरसिंह, गुलाबबाई बेवा भंवरसिंह गुर्जर , सज्जनसिंह , मानसिंह , लालसिंह , सुगनबाई , मोहबबाई पिता शिवसिंह राजपूत व मांगु मदन पिता हिरा नाई, रामचंद्र, सरतानबाई , कारीबाई कशन भमौरी पिता रतन बलाई, धन्ना पिता स्वरूप, जुझारलाल शंकर पिता पुरा सत्यनारायण पिता अमरा चमार वगैरा गृहस्वामी.

(8)

(7)

(4)

(5)

(6)

0.000

0.710

0.710

0.710 कुआ कच्चा 1

0.000

0.400

0.400

0.520

0.000

0.530

0.530

0.530

0.420

0.000

0.520

0.420

0.320

0.000

0.420 0.320

0.000

0.010

0.010

कुआ कच्चा 1

0.010

0.120

0.000

0.220

0.120

0.220

0.000

0.220

0.220

0.020

0.000

0.020

कुआ कच्चा 1

0.020

0.210

0.000

0.210

0.210

0.230

0.020

0.210

0.230

0.000

0.610

0.610

0.610

0.000

0.400

0.400

0.400

0.000

1.010

1.010

1.010

0.000

0.210

0.210

0.210

0.470

0.000

0.470

कुआ कच्चा 1

0.470

0.000

0.840

0.840

कुआ कच्चा 1

0.840

0.800

0.800

0.000

0.800

0.530

0.530

0.000

0.530

1.330

0.000

1.330

1.330

0.000

0.080

0.730

0.080

0.400

0.000

0.400

0.570

0.480

0.480

0.000

1.300

2.000

1.950

0.050

6.270 3525

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(3) (2)

(1)

479/1 23. दुलेसिंह पिता परथेसिंह गुर्जर

480

389/1

योग :

479/2 24. अश्विनी पिता अशोक कुमार पाटीदार निवासी बड़ी चौपाटी बड़नगर रोड तेहसील बदनावर, जिला धार.

481

484 25. पर्वतसिंह, उमरावसिंह, जोरावरसिंह, शंकरसिंह पिता उंकारलाल.

507

योग :

482 26. उंकारसिंह , बापुसिंह पिता सालगराम गुर्जर

508

योग :

498 27. भगवानसिंह पिता नाथू सिंह गुर्जर

499 28. गंगाराम पिता नागु वगैरा गुर्जर

500 29. गोकुलसिंह बद्रीलाल , शंकरलाल पिता निर्भयसिंह गुर्जर.

509 30. लीलाबाई पति कंवरलाल जाट निवासी काचरिया.

466/1 31. मेहताब बाई बेवा मेहताब सिंह गुर्जर वगैरा.

460/2 32. बालुसिंह, रुघनाथसिंह पिता रामा गुर्जर

486/1 33. अमरसिंह पिता भेरूसिंह गुर्जर

486/2 34. उदयसिंह पिता भेरूसिंहं गुर्जर

497 35. गोकुल सिंह पिता शंकर सिंह गुर्जर

meen- 1

497 36. बद्रीसिंह पिता निर्भयसिंह गुर्जर

meen- 2

502/1 37. रूकमणबाई पति बालुसिंह गुर्जर

502/2 38. मांगीलाल पिता नन्दा चमार

487 39. शंभूलाल पिता रामचंद्र बलाई

(5)

(4)

0.000

कुआ कच्चा-1 1.490

1.490

1.490

0.600

0.000

0.600

0.600

0.100

0.000

0.100

1.130

2.190

0.000

2.190

3.220

0.000

2.090

2.090

2.090 कुआ कच्चा 2

0.250

0.000

0.250

0.250

0.400

0.000

0.400

3.640

0.200

0.000

0.200

0.970

0.850

0.000

0.850

4.860

0.670

0.000

0.670

1.670

0.200

0.200

0.000

0.630

0.870

0.200

0.670

0.800

0.400

0.400

0.400

0.250

0.000

0.250

0.410

0.250

0.000

0.250

0.400

0.400

0.000

0.400

0.840

0.200

0.000

0.200

1.660

0.100

0.100

0.000

1.840

0.330

0.000

0.330

0.630

0.000

कुआ कच्चा 1 0.300

0.300

0.650

0.200

0.000

0.200

0.200

0.200

0.000

0.200

0.200

0.220

0.000

0.220

0.420

0.000

कुआ कच्चा-1 0.250

1.460

0.250

0.100

0.000

0.100

1.150 3526

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(3)

(2)

(1)

468/2 40. भोपालसिंह पिता हरिसिंह राजपूत

478/2/1

योग :

41. शिवसिंह पिता गोकुलसिंह गुर्जर

417/ min- 1

478/2/5 42. अर्जुनसिंह, भोपालसिंह पिता हरिसिंह

461/1 43. रोड़ीबाई पति बगदू गुर्जर

463/2

योग :

478/1 44. पवन कुंवर बेवा पर्वत सिंह व दशरथ सिंह, मागुसिंह, पप्पूसिंह, कोमलसिंह पिता पर्वतसिंह काचरिया.

478/2/3 45. नाहरसिंह पिता हरिसिंह राजपूत काचरिया

46. कुशालसिंह पिता हरिसिंह राजपूत, काचरिया 478/2/4 47. श्यामसिंह पिता नागुसिंह गुर्जर

417 min-2

महायोग :

ग्राम-काचरिया

स. क्र.

खसरा नाम कृषक मय पिता/पति

क्रमांक

का नाम

(3) (1) ( 2)

1

300 महेन्द्र सिंह पिता लालसिंह राजपूत

307

308

311

योग :

302/2 2. बगदीराम पिता मांगीलाल

302/3 3. गोपाल पिता मांगीलाल

309 4. भूलीबाई पति रमेश जाट

310 5. राजेश पिता रमेशचन्द्र महाजन

322 6. रूपसिंह पिता रोड़सिंह राजपुत

324

योग :

[ भाग 1 (4)

(5)

0.280

0.280

0.000

0.280

0.000

1.480

1.480

1.480

1.760

0.000

1.760

2.370

0.200

0.200

0.000

0.020

0.000

0.020

0.020

0.400

0.100

0.000

0.100

0.200

0.050

0.000

0.050

0.000

0.600

0.150

0.150

3.000

3.530

3.530

0.530

0.590

0.590

0.000

0.590

0.600

0.600

0.000

0.600

0.200

0.200

0.000

0.200

3.230

25.800

29.030

53.740

अर्जित किये जाने वाला रकबा

अन्य कुल

सिंचित

रकबा

मलकियत

असिंचित कुल

(6)

(8) (4) (5)

(7)

0.000

1.100

0.100

0.100 कच्चाकुंआ 0.530

0.200

0.000

0.200 कुआ पक्का

0.000

0.800

0.800

1.550

आर . सी.

0.000

0.370

0.370

0.370 सी. में.

3.550

1.470

0.000

1.470

0.000

0.530

0.250

0.250

0.000

0.260

0.260

0.510

0.550 0.550 0.000

0.550

0.550

0.550

0.000

0.550

0.630

0.630

0.630

0.000

0.000

0.330

0.330

0.330

0.960

0.960

0.630

0.330 3527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(3)

(2)

(4) (1)

0.200

1303/3

1304/2/2

0.360 7. , प्रेम कुंवर बेवा भंवरसिंह गणपतसिंह जीवनसिंह पिता भंवरसिंह .

0.320

1311/1

1305/2/2

0.120

1.000

योग :

327/1

0.230 8. नाहरसिंह पिता हरिसिंह राजपूत

1303/2

0.200

0.370

1304/2/1

0.110

1305/2/1

योग :

0.910

327/2

0.230

1301/1

0.340

0.220

1304/1

9. पवन कुंवर बेवा पर्वतसिंह दरबार सिंह मागूसिंह , पप्पूसिंह, कोमलसिंह पिता पर्वतसिंह राजपूत.

0.600

1305/1.

1307

0.900

1308/1

0.300

2.270

1313

4.860

योग :

328

0.460 10. प्रकाश पिता उंकारलाल जाट

0.840

329

meen- 1

1.300

योग :

0.620

339

11. मोतीलाल पिता कालुराम जाट

1312

0.430 12. ताजबी बैवा अमीरखान, अलीखान, मखमदखान , सलीम खान, अजीमखान, रईसखान पिता अमीरखान , साबजहां बी बैवा अजगरखान , शेरआमखान, फजलुरहमान , अमजदखान पिता अजगर खान , जोहराबी बैवा मिरबाजखान , इमरान खान पिता मिरबाजखान, मामराजखान, शाहनवाज खान , गुलजारखान , अमीरजादा पिता चिमनखान जाति मुसलमान, बाबरखान, जब्बारखान, गफ्फर खान, सलीमखान, उमरखान , रूस्तमखान, पिता शेखबहादुर खान, जाति मुसलमान निवासी यान बैलारी.

(7)

(6)

(8) (5)

0.200

0.000

0.200

0.000

0.360

0.360

0.320

0.010

0.310

0.120

0.000

0.120

0.690

1.000

0.310

0.000

0.230

0.230

0.200

0.000

0.200

0.000

0.370

0.370

0.000

0.110

0.110

0.680

0.230 0.910

0.230

0.000

0.230

0.340

0.000

0.340

0.220

0.000

0.220

0.000

0.600

0.600

0.900

0.900

0.000

0.000

0.300

0.300

0.270

2.270

2.000

4.360

0.500

4.860

0.000

0.460

0.460

0.000

0.840

0.840

1.300

0.000

1.300

0.620

0.620

0.000

0.430

0.200 0.230 3528

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

(3)

(1)

(2)

(4)

1.100

301

13. पुष्पेन्द्रसिंह पिता लालसिंह राजपुत

meen- 1

1.000

301

14. लक्ष्मणसिंह पिता लालसिंह राजपुत

meen-2

2.350

301

15. लालसिंह पिता नाहरसिंह राजपुत

meen-3

335

1.200 16. रामेश्वर पिता दोला जाट

meen- 1

0.300

335

meen- 2

17. शिवलाल, कैलाश पिता लक्ष्मण व रामीबाई बेवा लक्ष्मण जाट.

329

0.660

meen-2

0.040

1299

meen-2

0.070

1300

1.070

योग :

330

0.200 18. हिरालाल पिता मांगीलाल मिरासी

1298

0.620 19. हिरालाल खां, मुस्ताक खां, पिता मांगीलाल खां मिरासी.

326

0.620 20. करणसिंह पिता मानसिंह राजपुत

1308/2

0.100 21. कुशालसिंह पिता हरिसिंह राजपुत

1303/1

0.100

0.270

1304/2/3

0.120

1305/2/3

1.080

1310/2

1.670

योग :

0.130

342

22. नागुराम पिता गंगाराम नाई

0.860

1311/2

23. नाहरसिंह पिता हरिसिंह राजपुत व ब. नं . 327/1

0.080

1310/1

24. भोपालसिंह पिता हरिसिंह राज.

0.520

1311/3

0.600

योग :

321

0.580 25. अर्जुनसिंह पिता हरिसिंह राजपुत

meen- 1

meen-2

(7)

(8) (5)

(6)

0.300

0.300

0.300

0.000

0.300

0.000

0.350

0.350

0.300

0.300

0.300

0.300

0.000

0.000

0.660

0.660

0.040

0.000

0.040

0.070

0.000

0.070

0.040

1.030

1.070

0.000

0.200

0.200

0.400

0.000

0.400

0.000

0.620

0.620

0.100

0.000

0.100

0.000

0.100

0.100

0.270

0.270

0.000

0.120

0.000

0.120

0.000

1.080

1.080

1.670

1.080

0.590

0.130

0.130

0.000

0.000

0.860

0.860

0.080

0.080

0.000

0.520

0.000

0.520

0.000

0.600 0.600

0.580

0.000

0.580 3529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(3) (2)

(1)

321 26. बापुसिंह पिता रूपसिंह राजपुत

meen- 2

meen-3

योग :

1. सावर्जनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. बांकली तालाब योजना हेतु.

2.

(8) (5)

(7)

(6)

(4)

0.000

0.200

0.200

0.200

20.740

13.230

7.510

27.97

भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड सीतामऊ के न्यायालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 27 अगस्त 2016

क्र. 2363 - भू-अर्जन-16 .- मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 ) एवं ( 4 ) अनुसार भूमि /परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर फेस -2 के निर्माण के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(क) ग्राम का नाम- कोठडा

(ख) तहसील- कन्नौद

जिला- देवास

(ग)

(घ) कुल प्रस्ताव- 1

क्र.

पूरा नाम एवं पता (2)

(1)

1

श्रीमति सकीलाबाई पति रमजान , जाति मुसलमान 2

श्री राकेश कुमार पिता श्री राम उपाध्यक्ष, जाति ब्राम्हण

3

श्री हनीफ पिता रायमल खां, जाति मेवाती 4 श्री अफजल पिता रायमल खां, जाति मेवाती 5 श्री मकबूल पिता रायमल खां, जाति मेवाती 6

श्री रमजान पिता भागमल, जाति मेवाती 7 श्री रहीस पिता भागमल , जाति मेवाती 8 श्री रहीस पिता भागमल, जाति मेवाती 9

श्री असलम पिता रायमल, जाति मेवाती 10 श्री राकेशकुमार पिता श्री राम उपाध्यक्ष , जाति ब्राम्हण

11 श्री असगर पिता मलखान, जाति मेवाती

अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण ( हेक्टर में)

(4)

क्रमांक (3) खसरा

0.022

12/2

0.0132

12/3

11/2

0.061

11/3

0.061

0.088

11/4

0.008

19/4

0.017

19/5

20

0.08

0.05

21/4

45

0.01

0.63

47 3530

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(2)

(1)

12 श्री उमर पिता हीरे खां, जाति मेवाती 13 श्री भागमल पिता बाबु खां, जाति मेवाती 14 श्री हेदर पिता जमाल, जाति पिंजारा 15 श्री मुकेश पिता श्यामलाल, जाति तेली 16 श्रीमति बसुबाई पिता राधेश्याम , जाति तेली 17 श्री हसन खां पिता ईस्ताईल खां, जाति पिंडारा 18

श्रीमति विमिता पति दिनेश मानधन्या, जाति महाजन 19 श्री राधेश्याम पिता मोतीलाल , जाति तेली 20 श्री दिनेश पिता मदन लाल, जाति तेली 21

श्री लक्ष्मीनारायण पिता मदनलाल , जाति तेली 22

श्री हरिओम पिता मदनलाल , जाति तेली 23

श्रीमति ईदरबाई पिता हीरालाल , जाति लोधा 24 श्री रजाक पिता ईस्माईल खां, जाति पिंजारा 25 श्री कन्हैयालाल पिता हिरालाल, जाति लोधा 26

श्री राजाराम पिता हिरालाल जाति लोधा 27 श्री कन्हैयालाल, राजाराम, मैवालाल, केवलराम, संतराम,

सोनारायण पिता हीरालाल .

28. श्री केवलराम पिता हीरालाल जाति लोधा 29

श्रीमती नर्मदाबाई उर्फ नबीबाई पिता मोहनलाल, जाति जाटव

30 श्रीमती गीताबाई पिता अनोखीलाल , जाति जाटव 31

श्रीमति ज्योतिबाई पिता लखनलाल, जाति जाटव 32 श्री रमजान खां पिता उमर खां, जाति मेवाती कुल सर्वे नम्बर-32 कुल प्रस्ताव-1

(1)

[ भाग 1 (3)

(4)

48

0.13

0.17

50/1

0.02

59

0.06

301/1

0.07

313

294

0.01

292/5

0.07

299

0.11

300/1

0.039

0.039

300/2

300/3

0.039

0.0132

290/369

291

0.11

290/1

0.24

0.09

289

288

0.07

287

0.13

0.15

283/1

283/2

0.03

0.022

283/3

12/1

0.12

उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

(3) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है .

3531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

देवास, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्र. 2404- भू- अर्जन-16.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि/परिसंपत्तियों धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 ) एवं ( 4 ) अनुसार भूमि/परिसंपत्ति सार्वजनिक प्रयोजन दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर फेस-2 के निर्माण के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(क) ग्राम का नाम- गादिया

तहसील- कन्नौद

(ख)

( ग) जिला- देवास

कुल प्रस्ताव- 1

(घ)

क्र.

पूरा नाम एवं पता (2) (1)

1

श्री जलाल पिता बाबू, जाति कोरकू 2 श्री जलाल पिता बाबू, जाति कोरकू 3 श्री जलाल पिता बाबू, जाति कोरकू 4 श्री किशोर पिता बाबू, जाति कोरकू 5 श्री रेखा पिता गोरेलाल, रामौतार, भूरीबाई उर्मिला, पिन्की पिता गोरेलाल.

6 श्री किशोर पिता बाबू, जाति कोरकू 7 श्री मुकेश पिता शंकरलाल, जाति खाती 8

श्री रामजीवन पिता रामेश्वर, जाति खाती 9 भगवतीबाई बेवा रामेश्वर, जाति खाती 10 श्री शंकर लाल पिता नैना, जाति खाती 11

श्री महेश पिता शंकरलाल, जाति खाती 12 श्री आशीष पिता रामेश्वर , जाति खाती 13 श्री बद्री पिता प्रताप, जाति कुम्हार 14 श्री संतोष पिता नैना, जाति खाती 15 श्री सुनील पिता चुन्नीलाल, जाति जाट 16 जेबूनबाई, रूबीनाबाई, वि. भेरू शेरजबी मेरानबी जाबीर जुबेर पि. शेरू, आ.प. कर्ता मॉ रूबीनाबाई वि. शेरू.

17 जेबूनबाई , रूबीनाबाई, वि. भेरू शेरजबी मेरानबी जाबीर जुबेर पि. शेरू, आ.प. कर्ता मॉ रूबीनाबाई वि. शेरू.

18 श्री रहीस खां पिता हंसना, जाति मेवाती 19 श्री महेश पिता शंकरलाल , जाति खाती 20 श्री संतोष पिता नैना, जाति खाती कुल सर्वे नम्बर-20

कुल प्रस्ताव-1

खसरा क्रमांक (3)

अर्जित की जाने वाली संपत्ति का विवरण ( हेक्टर में ) (4)

182/2

0.07

0.008

185/1/1

0.02

185/1/2

0.08

185/2

0.10

186/2

0.03

187/1

0.08

190/1

0.02

190/3

0.021

192/2/1

0.04

192/2/2

0.08

192/3

193

0.16

0.24

198

209/1

0.09

0.23

212/1

0.08

212/2

213/2

0.13

0.02

318/1

191

0.088

0.022

210/2 [ भाग 1 3532

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(1) उपरोक्त कृषकों की भूमि एवं परिसंपत्तियां दतुनी मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश शासन के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि एवं परिसंपत्तियों के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

(3) भूमि/परिसंपत्तियों का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर कार्यालय , जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अंनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन , दिनांक 6 सितम्बर 2016

क्र. 547- भू-अर्जन-2016.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को इस आश्य की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

बांध के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन किया जा चुका है. बांध निर्माण , डूब क्षेत्र एवं नहर कार्य के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु आंशिक भूमि की आवश्यकता होने से भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. प्रभावित भूमि के कारण विस्थापन नहीं किया जाना है , इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के सार प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:-

अनुसूची ( 1 )

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टर में)

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6) (1) (2)

(3)

(4)

खरगोन

कुसुम्बिया

झिरन्या

वन परिक्षेत्र चिरिया के कक्ष

क्रमांक 937 की दिनांक

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन.

करेली नाला तालाब के बांध निर्माण , डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

मान्यता प्राप्त वनभूमि है.

13-12-2005 तक अतिक्रमित वनभूमि जो वन अधिकार मान्यता अधिनियम, 2006 के अंतर्गत क्षेत्रफल 11.854 हे.

नोट :

-( 1 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञाप क्रमांक6- एमपीसी 24-2012- बीएचओ-731 , दिनांक 31 मार्च 2014 के द्वारा करेली नाला तालाब के बांध निर्माण , डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण के उपयोग की स्वीकृति निर्माण विभाग के द्वारा प्राप्त की गई है. (2)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार वर्मा , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

3533

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 9 सितम्बर 2016

प्र.क्र. 01 - अ- 82-2015-16.-प्र.क्र. 01-अ-82-2014-15.- ग्राम हनुमना सागर, चूंकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष से आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ 12-2-14- सात-2- ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11 ( 1 ) एवं ( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014- सात-2ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11 ( 1 ) एवं (2 ) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.

1. परियोजना का नाम- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना के नहर निर्माण करने हेतु

2. भूमि का विवरण- ग्राम- हनुमान सागर, तहसील - टीकमगढ़ , जिला टीकमगढ़ , अर्जित भूमि का क्षेत्रफल -0.530 हेक्टेयर .

अनुसूची

स. क्र.

कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(4)

(5)

खसरा क्रमांक (3)

(2)

(1)

0.010

528

0.198

1 रामकुंवर वेवा वृजलाल बाबू तनय वृजलाल खरगी सुदामा हल्कीवेन भुअन पुत्री बृजलाल, जाति काछी, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी.

0.010

योग : 0.198

0.150

0.035

530/1

540

0.100

0.194

2. बाबूलाल तनय बृजलाल कुशवाहा, जाति कुशवाहा, पता नि. टीकमगढ़ , 1/2 भाग भूमि स्वामी महिला गंगी पत्नि बाबूलाल कुशवाहा, जाति कुशवाहा, पता निवासी ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी.

0.135

0.344

योग :

0.140

0.740

764/1/ख/मिन-1

3. वीरेन्द्र कुमार टुडुवा , जाति लोधी, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.00.

0.740

0.140

योग :

0.115

761/4/1

0.301

0.030

0.053

761/5

4. मु. कौसिया पत्नि सरमना रतन तनय लछमन, जाति गड़रिया पता नि. ग्राम 3/4 भाग भूमि स्वामी नावा. रतन तनय सरमना सं. मा. कोसिया बेवा सरमना, जाति गड़रिया, पता नि. ग्राम 1/4 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.75 .

0.145

0.354

योग :

3534

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(2)

(1)

5. गुमान, केशव तनय प्यारेलाल. जाति ढीमर, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.82 .

(2)

(3)

(4)

(5)

0.225

0.100 782/3/1

0.225

0.100 योग :

0.530

1.876

कुल योग:

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के नहर निर्माण करने हेतु.

(3) भूमिके नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण- टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ में किया जा सकता है.

प्र.क्र. 04- अ- 82-2015-16.- प्र.क्र. 04-अ-82-2014-15.- ग्राम नयाखेरा , चूंकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि की हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना के लिये राज्य सरकार से संबंधित विभाग/उपक्रम मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग के पक्ष से आपसी सहमति से क्रय नीति 12 नवम्बर 2014 के तहत क्रय करने का विचार किया जा रहा है.

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. एफ12-2-14- सात- 2 - ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11 ( 1 ) एवं ( 2 ) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के संबंध में कोई आपत्ति हो तो वह 15 दिवसों के भीतर आधार स्पष्ट करते हुए आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्रमांक एफ 12-2-2014- सात-2 ए, भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कण्डिका 11 ( 1 ) एवं (2 ) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है .

1. परियोजना का नाम - हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के नहर निर्माण करने हेतु.

2. भूमि का विवरण- ग्राम- नयाखेरा , तहसील - टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ , अर्जित भूमि का क्षेत्रफल-2.424 हेक्टेयर.

अनुसूची

स. क्र.

कृषक का नाम व पिता/पति का नाम

(2)

(1)

1 सुक्कन तनय रगू जाति यादव, पता बौरी भूमि स्वामी भू-राजस्व-1.00.

2. मु. विट्टन बेवा गुरूदयाल, राजाबेटी पुत्री गुरूदयाल, जाति यादव, पता निवासी ग्राम हि. 1/5 भाग भूमि स्वामी नत्थू, भुमानीदास, गोविन्द तनय गुरूदयाल , जाति यादव, पता निवासी ग्राम हि. 4/5 बराबर भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.31 .

खसरा क्रमांक

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(4)

अर्जित रकबा (हेक्टेयर में ) (5) 310

0.124

0.142

311

0.040

0.097

0.164

0.239

योग :

313

0.186

0.065

0.136 321

0.174

322

0.227

0.025

0.226 योग : 0.587 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

3. रामसिंह तनय छोटेलाल प्रभू तनय हल्कू, जाति यादव पता निवासी ग्रामी भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.56. 4. कन्छेदी रामकिशोर तनय मुलाम , जाति यादव पता नि. ग्राम भूमि स्वामी 1.00

5. सुखदयाल तनय कनई, जाति यादव , पता ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 1.69

6. मु. गनेशी बाई बेवा पृथ्वी नाथूराम अखिलेश, दिनेश , तनय पृथ्वी, जाति यादव, पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.06

7. पंखी पुत्री गोरेलाल रामदास किशन तनय गोरेलाल जाति यादव, पता ग्रामी 2/5 भाग भूमि स्वामी शिम्बू बेवा बल्दू भगतराम नंदराम मथरा तनय बल्दू सुकनबाई पुत्री बल्दू जाति यादव, पता ग्रामी 1/10 भाग भूमि स्वामी पृथ्वी तनय राजधर, जाति यादव, पता ग्रामी 1/2 भाग भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.31 .

8. वृषभान तनय प्यारेलाल जाति यादव , पता नि. ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.91

9. भैयादीन तनय पुत्तीलाल जाति यादव, पता नि. ग्रामी भूमि स्वामी भू- राजस्व 2.91 10. नंदलाल तनय दुर्जुवा 1/8 हि. मु. कलावती बेवा नारायन प्रमोद चंद्रभान मनोहर तनय नारायन विनिया बेवा रम्पला किश्शू श्यामलाल तनय रम्पता 1/8 हि. गुन्नू पन्ना तनय जबरा लछिया पुत्री जवरा 1/12 हि. कूरा तनय गनू 1/8 हि. अहिरवार वृषभान तनय प्यारेलाल यादव , भैयादीन तनय पुरुषोत्तम यादव 1/2 हि. पता निवासी ग्रामी भूमि स्वामी.

3535

(5) (3)

(4)

0.250 323

0.514

0.050 0.864

325/1

0.300 1.378

योग :

0.019 328

0.352

0.061 354

0.291

0.080

0.643

योग :

0.058 363

0.198

0.058

0.198

योग

0.008

0.016

359

0.060

0.121

358

0.018 357

0.093

0.086

0.230

योग :

0.117

0.020 356

0.117

0.020 योग :

0.055

0.675

390/1

:

0.055

0.675

योग :

0.675

0.315 390/2

0.070

0.015 392/2

0.330

0.745

योग :

0.020

0.020 389

0.020

0.020

योग :

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3536

(2)

(1)

11. श्रीमती चन्द्रप्रभा भैयादीन, जाति यादव, पता नि. नूतन बिहार का. टीकमगढ़ भूमि स्वामी भू- राजस्व 3.50. 12. श्रीमति लल्लाबाई पत्नि मन्नूलाल प्रजापति नि. छतरपुर श्रीमति मौहनी पत्नि कमलेश कुमार प्रजापति पता नि. टीकमगढ़ समान भाग भूमि स्वामी भू-राजस्व 17.06.

13. बृजेन्द्र कुमार तनय ज्वालाप्रसाद 1/2 श्याम देवी बेवा वासुदेव वीरेन्द्र अरून राघवेन्द्र जाति कायस्थ, पता नि. टीकमगढ़ भूमि स्वामी जितेन्द्र शैलेन्द्र तनय वासुदेव 1/2 जाति कायस्थ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.56 .

14. मरियम पत्नि बाबू खां अकबर अशगर इसहाक तनय बाबू खां 4/5 मु. मुन्नी बेवा याकूब खां अजमेरी अल्ताफ तनय याकूब 1/5 जाति, कुंजरे पता नि. टीकमगढ़, भूमि स्वामी भू- राजस्व 17.69 15 मु. तिज्जी बाई बेवा पेश मुहम्मदगनी मुह. शम्भु खां शव्वीर राईन शकील राईन नसीम राईन अजीम आजाद जैन उलवशर मुह. शहजाद तनय पेश मुह. जाति कुंजरे पता नि. टीकमगढ़ भूमि स्वामी भू- राजस्व 5.00 (2)

[ भाग 1

(5)

(4)

(3)

0.004

0.332

446

0.005

0.053

447

0.085

0.380

448

0.035

0.105

449

0.035

0.142

450

0.080

0.648

451

0.244 1.660

योग :

0.250

2.601

439

0.250 2.601

योग :

0.050 437

1.161

0.050 1.161

योग :

0.195

5.718

4.30

0.195

5.718

योग :

0.346

1.619

422/1

0.346

1.619

योग :

2.424

17.591

कुल योग :

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ों परियोजना के नहर निर्माण करने हेतु.

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण- टीकमगढ़ अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंका दास , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 9 अगस्त 2016

क्र. 10173 - व.लि. - 2016.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के अधिसूचना क्रमांक एफ- 3- 5-2016-1-4, दिनांक 16 अगस्त 2016 के तहत मैं, कलेक्टर, जिला धार, वर्ष 2016 के त्रि- स्तरीय पंचायतों के आम/उपनिर्वाचन-2016 (पूर्वाद्ध ) हेतु आयोग द्वारा जारी परिशिष्ट - एक एवं संशोधित परिशिष्ट - दो के अनुसार मतदान दिनांक 22 अगस्त 2016 सोमवार को जिले के मनावर जनपद पंचायत के संबंधित क्षेत्रों में सामान्य अवकाश घोषित करता हूं.

उपरोक्त दिनांक को केवल संबंधित क्षेत्रों के लिये पराक्रम लिखित अधिनियम ( निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स ) 1881 ( 1881 का क्रमांक 26 ) की धारा 25 के अन्तर्गत सार्वजनिक अवकाश भी घोषित करता हूं.

श्रीमन शुक्ला, कलेक्टर.

न्यायालय, कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 26 अगस्त 2016

प्र. क्र. 03- अ- 3-2015-16 .- प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी , रतलाम से उनके प्रकरण क्रमांक 324- बी- 121-14-15 में अनुशंसा टीप दिनांक 12 जुलाई 2016 सहित तहसीलदार, तहसील रतलाम के प्रकरण क्रमांक 228 - बी-121-15-16 में जांच प्रतिवेदन दिनांक 11 जुलाई 2016 सहित प्राप्त.

(2 ) अधीनस्थ तहसीलदार , तहसील रतलाम द्वारा ग्राम पंचायत गोपालपुरा के ग्राम ताजपुरिया के मजरा सामरखो को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु राजस्व निरीक्षक से प्रस्ताव प्राप्त किया गया. तहसीलदार, रतलाम द्वारा संपूर्ण जांच उपरान्त मय अनुशंसा के प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, रतलाम को भेजे जाने पर अनुविभागीय अधिकारी , रतलाम द्वारा ग्राम पंचायत गोपालपुरा के ग्राम ताजपुरिया के मजरा सामरखो को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को भिजवाया गया.

(3 ) अधीनस्थ न्यायालय के जांच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 की धारा 73 के तहत नीचे उल्लेखानुसार ग्राम पंचायत गोपालपुरा के ग्राम ताजपुरिया के मजरा सामरखो को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है, तालिका में उल्लेखानुसार शेष रकबा मूल ग्राम ताजपुरिया में यथावत रहेगा : -

कुल क्षेत्रफल जनसंख्या

गैर खाता

गैर खाता

खाता क्षेत्रफल

खाता

तहसील

कुल सर्वे क्रमांक

प्रस्तावित राजस्व ग्राम

मूल ग्राम एवं प. ह. नं.

(10)

(8)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

280

(9) 316.330

44.180 275.150

48

29

19

सामरखो

रतलाम ताजपुरिया प.ह.नं. -43.

अधीक्षक, भू- अभिलेख , जिला रतलाम उक्त राजस्व ग्राम के अभिलेख तैयार करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे.

बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी , दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्र. 372- मंडी निर्वा . - 2016-17 .- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , एस. धनराजू, कलेक्टर, सिवनी, मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी, [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3538

(लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन ) नियम , 2010 के अंतर्गत सिवनी जिले की निम्नानुसार कृषि उपज मंडी समितियों के लिए एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं :-

नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता क्र. मंडीका नाम

(3)

(2)

(1)

1 सिवनी

( 1 ) श्री सतीश पिता विनोद शुक्ला, अकबर वार्ड एकता कालोनी सिवनी, सांसद प्रतिनिधि.

(2 ) श्री श्याममिलन पाण्डे, ग्राम गरठिया, थाना बण्डोल, जिला सिवनी , विधायक प्रतिनिधि.

(3 ) श्री एन. के. जैन, सहायक संचालक कृषि विकास, सिवनी.

(4 ) श्रीमती गीता डहेरिया, जिला पंचायत सदस्य, सिवनी.

2 छपारा

( 1 ) श्री कृष्णकांत सिंह ठाकुर, सहकारी प्रक्रिया एवं विपणन संस्था मर्या. , छपारा.

( 2 ) श्री आर. के शेन्डे, सहायक संचालक, कृषि विकास, छपारा.

(3 ) सुश्री संगीता बरकडे, जिला पंचायत सदस्य, सिवनी.

मंडी अधिनियम की धारा

(4)

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में लोकसभा सदस्य के प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डीसमिति, सिवनी के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में विधानसभा सदस्य कृषि उपज मण्डी समिति, सिवनी के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( च ) के अनुक्रम में राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, सिवनी के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ञ ) के अनुक्रम में जिला पंचायत, सिवनी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, सिवनी के सदस्यके लिये एतद्वारा नामनिर्दिष्टः करता हूं.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) (ङ) के अनुक्रम में सहकारी विपणन संस्था के सदस्य के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, छपारा के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( च) के अनुक्रम में राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, छपारा के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ञ ) के अनुक्रम में जिला पंचायत, सिवनी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, छपारा के सदस्य के लिये एतद्वारा नामनिर्दिष्ट करता हूं.

3539

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

3 लखनादौन

( 1 ) श्री दिनेशसिंह ठाकुर पिता स्व. श्री गिरवरसिंह ठाकुर, विधायक प्रतिनिधि, मुकाम धौरिया, पोस्ट देवरी , तह. लखनादौन.

(2) श्री योगेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, सहकारी प्रक्रिया एवं विपणन संस्था मर्या. , लखनादौन.

(3 ) श्री जे. के. राठी, अनुविभागीय अधिकारी कृषि, विकास लखनादौन.

(4 ) श्री रविशंकर अहके, जिला पंचायत सदस्य, सिवनी.

4 घंसौर

( 1 ) श्री धरमसिंह उइके पिता छब्बी लाल उइके, छीतापार, पो. घंसौर, जिला सिवनी.

(2) श्री के. डहेरिया, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी , घंसौर (3 ) श्रीमती चित्रलेखा नेताम, जिला पंचायत सदस्य, सिवनी.

5 केवलारी

(1 ) श्री प्रीतमसिंह उइके, विधायक प्रतिनिधि, ग्राम सुकतरा , पोस्ट गंगाटोला, विकासखण्ड, केवलारी.

(4)

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में विधानसभा सदस्य कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) (ङ) के अनुक्रम में सहकारी विपणन संस्था के सदस्य के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, लखनादौन के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( च) के अनुक्रम में राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, लखनादौन के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ञ) के अनुक्रम में जिला पंचायत, सिवनी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, लखनादौन के सदस्य के लिये एतद्वारा नामनिर्दिष्ट करता हूं.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में विधानसभा सदस्य कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( च ) के अनुक्रम में राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, लखनादौन के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ञ ) के अनुक्रम में जिला पंचायत, सिवनी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, घंसौर के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में विधानसभा सदस्य कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3540

(4)

(3)

(2)

(1)

(2) श्री मोरिसनाथ, अनुविभागीय अधिकारी , कृषि विकास, केवलारी.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( च) के अनुक्रम में राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, केवलारी के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

(3) श्रीमती मीना ठाकुर, जनपद पंचायत सदस्य, केवलारी.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ञ ) के अनुक्रम में जिला पंचायत केवलारी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, केवलारी के सदस्य के लिये एतद्वारा नामनिर्दिष्ट करता हूं.

6 पलारी

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ) के अनुक्रम में विधान सभा सदस्य कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

(1 ) श्री कृष्णकुमार डेहरिया पिता मिहिलाल डेहरिया, ग्राम पोस्ट खैरापलारी, विकासखण्ड केवलारी , जिला सिवनी.

(2) श्री आई. डी. मेश्राम, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी , कृषि विकास, पलारी .

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( च ) के अनुक्रम में राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, पलारी के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

(4) श्री रणजीत सिंह ठाकुर, सरपंच, कैरापलारी.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( ञ ) के अनुक्रम में जिला पंचायत, सिवनी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, पलारी के सदस्य के लिये एतद्वारा नामनिर्दिष्ट करता हूं.

7 बरघाट

( 1 ) श्री दिलीप महाजन पिता भेजनलाल महाजन, वार्ड क्रमांक 1 , मूडापार, बरघाट.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( घ ) के अनुक्रम में विधान सभा सदस्य कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

(2 ) श्री विजय देशमुख, सहायक संचालक, कृषि विकास, बरघाट.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) ( च ) के अनुक्रम में राज्य सरकार के कृषि विभाग के अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, बरघाट के सदस्य के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं.

(4 ) श्रीमती विमला बरकडे, जिला पंचायत सदस्य.

मंडी अधिनियम की धारा 11 ( 1 ) (ञ ) के अनुक्रम में जिला पंचायत, केवलारी की ओर से प्रतिनिधि के रूप में कृषि उपज मण्डी समिति, केवलारी के सदस्य के लिये एतद्वारा नामनिर्दिष्ट करता हूं.

धनराजू एस. , कलेक्टर.

3541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. 968.- एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति डबरा, जिला ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 123/10 एवं व्यापारी प्रतिनिधि वार्ड के उप निर्वाचन 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं :-

पद जिसके लिये निर्वाचित हुए

निर्वाचित सदस्य का नाम

(3)

(2)

क्रमांक (1)

1 श्री रामू मांझी पुत्र स्व. श्री रघुवीर सिंह उर्फ रघु

पता (4)

कृषक सदस्य

व्यापारी सदस्य

2 श्री दिनेश गोयल पुत्र स्व. श्री गोपाल गोयल ग्राम भैंसनारी , तहसील डबरा, जिला ग्वालियर गीता टॉकीज चौराहा, सुभाषगंज डबरा , जिला ग्वालियर

संजय गोयल , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वा. ) .

कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , इंदिरा सागर परियोजना ( नहरें ) , बड़वानी, मध्यप्रदेश

शुद्धि- पत्र

मध्यप्रदेश राजपत्र क्र. 25, दिनांक 17 जून 2016

कार्यालय , कलेक्टर, बड़वानी , जिला बड़वानी की उद्घोषणा क्रमांक 2424/भू.अ./2016 , दिनांक 23 मई 2016 प्र. क्र. 22- अ-82-15-16 , ग्राम काकरिया, तहसील ठीकरी , जिला बड़वानी के संदर्भ में.

पूर्व में प्रकाशित प्रविष्ठी

क्र.

खसरा नम्बर

कृषक का नाम

(3)

(2)

(1)

166/11

168/2/5 25 दारक्या पिता छीपु भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी.

176/1

175/1/5

167/3/1 26 गीताबाई बेवा नूरेसिंग भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी.

230/10 40 ग्यारसीबाई पत्नि मालसिंग भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी.

अर्जित रकबा (हे. में. )

कुल रकबा

कुल (8)

पड़त (7)

असिंचित (6)

सिंचित (5)

(हे. में. ) (4)

0.386 0.200

0.744

0.140 0.186 0.140

0.372

0.780 0.780

1.473

0.615

0.307

0.308

0.765

0.060 0.060

0.060

0.050 0.050

0.121

संशोधित प्रविष्ठी

क्र.

खसरा नम्बर

कृषक का नाम

(3)

(2)

(1)

166/11 25 द्वारक्या पिता छीतु भीलाला,

168/2/5 नि. ग्राम भू-स्वामी.

176/1

175/1/5

167/3/1 26 मीनाबाई बेवा नूरेसिंग भीलाला, नि. ग्राम भू-स्वामी.

230/10 40 ग्यारसीबाई पति मालसिंग भीलाला, नि. ग्राम भू- स्वामी.

अर्जित रकबा ( हे. में. )

कुल (8)

पड़त (7)

असिंचित (6)

सिंचित (5)

कुल रकबा (हे. में. ) (4)

0.386 0.186

0.200

0.744

0.140 0.140

0.372

0.780 0.780

1.473

0.615

0.307

0.308

0.765

0.060 0.060

0.060

0.050 0.050

0.121

शेष खसरा नम्बर एवं अधिग्रहित किये जाने वाले क्षेत्रफल की पूर्व में प्रकाशित प्रविष्ठियां यथावत रहेंगी.

हृदयेश श्रीवास्तव, भू-अर्जन अधिकारी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3542

कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 28 जुलाई 2016

क्र. 01 - अ-82-15-16 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ग्राम सांदनी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर से ग्राम हरपुरा , तहसील विजावर, जिला छतरपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में , मेसर्स एनटीपीसी , लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जाये.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन ( भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर महोदय, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

(4) (2)

42/1

(3) भैरा / 52

राजनगर

(1) छतरपुर

42/2

45/1

45/2

46

48

49

53/2

53/3

53/4

53/5

53/6

54

166

167

151

152

142

129

128 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

0.148

0.323

0.553

0.121

0.191

0.350

0.195

0.075

0.075

0.075

0.075

0.075

0.019

0.058

0.035

0.091

0.040

0.061

0.269

0.032 3543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(4)

(3)

(2)

(1)

126

117/2

1263

1264

1257

1281

1284

1279

1282

1288/1

1291

1292

1293

1294

1299/5

1441

1489

1493/2

1493/5

1653

1650

1649

1818/3

1817/4

1817/13

1817/12

1816/3

1816/11

1816/16

72

148

149

127

1295

1295/1843

1299/1854

1299/6

1490

1491

1646

1647 (5)

0.049

0.018

0.046

0.166

0.055

0.221

0.060

0.014

0.053

0.263

0.052

0.053

0.050

0.042

0.117

0.042

0.117

0.658

0.669

0.049

0.138

0.010

0.609

0.459

0.074

0.422

0.263

0.263

0.184

0.138

0.090

0.080

0.028

0.069

0.058

0.058

0.316

0.077

0.049

0.180

0.260 [ भाग 1 3544

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

(5)

(3)

(4)

(2)

(1)

0.100

1648

0.057

1651

1818/2

0.110

0.340

1818/4

0.040

1816/10

0.190

1313/3

0.200

1288/2

योग : 10.517 एनटीपीसी बरेठी परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(2)

(3) भूमि के नक्शे, प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, राजनगर में किया जा सकता है.

सोनिया मीणा, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी.

कार्यालय, भू- अर्जन अधिकारी , विजावर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विजावर , दिनांक 12 अगस्त 2016

क्र. 08 - अ- 82-15-16.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ग्राम सांदनी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर से ग्राम हरपुरा, तहसील विजावर, जिला छतरपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स एनटीपीसी, लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन ( भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर महोदय, जिला छतरपुर , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

2.000

8/1/1

अमरोनिया / 38

विजावर

छतरपुर

0.235

8/2

0.040

8/3

0.202

8/4

0.049

8/7 3545

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(4)

(3)

(1)

(2)

106

107/2

107/3

124/2

124/4

124/5

141/1

142/2

144/1

144/2

145/1

146

206/2/1

206/3

206/4

206/5/1

206/5/2

727/2/1

727/2/2

272/2/3

727/2/4

727/3

727/4

726/3

731

210/2 ( 2)

(5)

0.053

0.227

0.020

0.303

0.825

0.486

0.413

0.016

0.433

0.380

0.259

0.290

0.808

0.299

0.040

1.500

0.235

0.162

0.162

0.162

0.162

0.381

0.405

0.575

1.222

0.295

योग : 12.639

एनटीपीसी बरेठी परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है .

भूमि के नक्शे, प्लान का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, विजावर में किया जा सकता है. (3)

क्र. 07- अ-82-15-16.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ग्राम सांदनी, तहसील राजनगर , जिला छतरपुर से ग्राम हरपुरा , तहसील विजावर, जिला छतरपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स एनटीपीसी, लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईपलाईन बिछाई जाये.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन ( भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3546

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर महोदय , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

(4)

(3)

(1)

(2)

81 विजावर

मेतीगढ़ / 41

छतरपुर

80/3

72

71

67

66.

65/2

64

61

1033

1036

54

58

57/2

57/1

1047

1064

1063

1057

1072

1083/2

1078

1080

1117

1123/2

1118

1120

1119

1121 उपयोग के अधिकार के लिये.

अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में )

(5)

0.628

0.202

0.180

0.238

0.159

0.138

0.028

0.050

0.040

0.035

0.099

1.169

0.235

0.063

0.030

0.159

0.070

0.085

0.244

0.160

0.007

0.789

0.256

0.123

0.025

0.249

0.170

0.004

0.098 3547

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.757

1084

0.229

90/1

0.230

90/2/1

0.229

90/2/2

2.000

80/1/4

1.000

80/1/5

0.414

80/2/2

10.592

योग :

एनटीपीसी बरेठी परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि के नक्शे, प्लान का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, विजावर में किया जा सकता है.

क्र. 06- अ-82-15-16.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जल परिवहन हेतु ग्राम सांदनी, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर से ग्राम हरपुरा, तहसील विजावर, जिला छतरपुर तक मध्यप्रदेश राज्य में, मेसर्स एनटीपीसी, लिमिटेड पावर प्रोजेक्ट द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जाए.

और, अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाइप बिछाये जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाईन ( भूमि उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर महोदय , जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

(3)

(1)

0.025

46/5

देवरा / 42

(2) विजावर

छतरपुर

1.000

49/क

0.115

49/ख

0.270

104/2/1

2.000

104/1/क

0.832

104/1 /ख

0.159

104/1 /ग

0.204

105/1 /ग

0.151

105/2 [ भाग 1 3548

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.050

105/1/क

0.265

105/1 /ख

0.129

130/1/1

0.130

130/2

126

0.114

0.116

125

0.025

46/5

0.104

124

0.121

122

0.085

123/1

0.134

123/2

0.117

216

0.437

218/1

0.270

219

0.136

229

0.071

230/3/1

0.107

230/1/2

0.607

230/1/4

0.025

46/5

1.011

230/2

0.405

230/3/2

0.242

226

0.048

228/1

0.710

257/1/2

योग : 10.215 एनटीपीसी बरेठी परियोजना के लिये जल परिवहन हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भूमि के नक्शे, प्लान का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, विजावर में किया जा सकता है.

रवीन्द्र चौकसे, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी .

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

" निर्वाचन भवन "

58 , अरेरा हिल्स, भोपाल, ( मध्यप्रदेश )-462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. एफ. 87-169-15 - ग्या.- 407 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - क के अनुसार अध्यक्ष पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत 3549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32- ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखां राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी " निर्वाचन व्यय ( लेखा संधारण और प्रस्तुति ) आदेश , 2014 " " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " , दिनांक 10 जुलाई 2014 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर , 2014 में सम्पन्न हुये नगरपालिका परिषद् होशंगाबाद, जिला होशंगाबाद के आम निर्वाचन में श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका परिषद् के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 7 दिसम्बर 2014 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 06 जनवरी 2015 तक, श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी , होशंगाबाद के पास दाखिल करना था , किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी होशंगाबाद के पत्र दिनांक 2 मार्च 2015 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन को आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 7 अप्रैल 2015 को जारी किया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन से जवाब ( लिखित अभ्यावेदन ) कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. कारण बताओ नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन को कारण बताओ नोटिस दिनांक 1 अगस्त 2015 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 16 अगस्त 2015 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. जिला निर्वाचन अधिकारी , जिला होशंगाबाद से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 11 जुलाई 2016 में प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी ने नोटिस तामीली के पश्चात् उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अथवा नोटिस के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त अभ्यर्थी, श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन को दिनांक 23 अगस्त 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया किन्तु अभ्यर्थी, श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु अभ्यर्थी, श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन को जारी सूचना पत्र दिनांक 21 जुलाई , 2016 की तामीली विहित समयावधि में कराई गई.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है .

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 - ग के उपबन्धों के अन्तर्गत अभ्यर्थी श्री पवन जैन आ. श्री शिखरचंद्र जैन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद, होशंगाबाद , जिला होशंग्बाद का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 5 ( पांच वर्ष ) की कालावधि के लिए निरर्हित ( अयोग्य ) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता./- (सुनीता त्रिपाठी ) सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग , भोपाल.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3550

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-69-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 23 ° 48 ' 42.20 " से N - 23° 48 ' 50.50 " उत्तर अक्षांश तथा 75° 54' 12.50" से 75° 54' 22 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- आगर मालवा, तहसील- बड़ौद , वनमंडल- सामान्य शाजापुर वनपरिक्षेत्र- आगर

वनखण्ड की सीमाएं

भूमि का विवरण

वनखण्ड

वनखण्ड की

खसरा

ग्राम का

भूमि का का नाम

अनु. क्रमांक

क्रमांक

वर्तमान मद

नाम

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1/1

निस्तार चरनोई

विनायगा

विनायगा

1

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(7)

(6)

5.00 उत्तर- मुनारा क्रमांक 1 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- मुनारा क्रमांक 6 से 7 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 7 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 9 से 11 एवं 11 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग :

5.00

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार- 1.

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6MPB063 / 2010 - BHO/1668 , दिनांक 27 अगस्त 2010 में अधिरोपित शर्त के अनुसार सुजलान एनर्जी लि. इन्दौर की स्वीकृत परियोजना वनमंडल रतलाम में 6 मेगावाट विण्डफार्म परियोजना में प्रभावित 4.24 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 5.00 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 5.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 58 अ/ 19 ( 3 ) 2007-08 में पारित आदेश दिनांक 31 जनवरी 2009 एवं आदेश क्र. रीडर-1/09/671- 72, दिनांक 4 दिसम्बर 2009 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक (ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, बड़ौद के प्रतिवेदन क्र. दिनांक 24 दिसम्बर 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार-निरंक.

(ब) सामुदायिक अधिकार-निरंक.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3551

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-69-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-69-2016- दस 3 , दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 9th September 2016

No. F - 25-69-2016 -X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Scheduledule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23 ° 48'42.20 " to 23 ° 48 ' 50.50 " North Latitude and 75°54 ' 12.50 " to 75 ° 54'.22 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Agar Malwa , Tehsil -Badod, Forest Division - Shajapur (T) Forest Range-Agar

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

Name of Forest Block

Present head ofLand (4)

Name of Village (3)

(2)

(1)

Nistar Charnoi 1

Vinayga

Vinayga

(7) Area (Hectare) (6)

Khasra No. (5)

5.00

1/1

North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 6 .

East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 6 to 7 .

South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 7 to 9 .

West-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 9 to 11 and 11 to 1 .

Total

5.00

(A) Reason for publication of Notification.- 1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No. 6- MPB063/2010 -BHO/ 1668 dated 27th August 2010 and in lieu of 4.24 hectare of affected forest land under the project of 6 Mega Watt Wind farm Project in Forest Division Ratlam of Suzlon Energry Ltd. Indore, the abvoe mentioned Non Forest Land of 5.00 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . Forest Department by Case No.58 - A- 19 (3 )/2007-08 , Dated 31st January 2009 & order No. Reader - 01 /09/671-72 , Dated 4th December 2009 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory at forestation.

2. Details of other Reasons-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated 24th December 2014 of Tehsildar Badod are as under :-

1. Individual Right-Nil .

2. Community Right-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .

3552

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-79 2016 दस 3. भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतदद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, N 23 ° 40' 30.59 " से N- 23° 40' 36.03 " उत्तर अक्षांश तथा E80° 4'39.04" से E80° 4' 45.70 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- कटनी , तहसील- बाहोरीबंद , वनमंडल-कटनी वनपरिक्षेत्र-बाहोरीबंद

वनखण्ड

वनखण्ड की भूमि का विवरण

ग्राम का

का नाम

अनु. क्रमांक

भूमिका वर्तमान मद

वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(6)

नाम (3)

(4) (1) (2)

1

बिछियाकाप

बिछियाकाप

बड़े झाड़ का जंगल (क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार- 1.

(7)

खसरा क्रमांक (5)

5/2

1.31 उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक

03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

1.31

योग :

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6MPB / 008 / 2011 - BHO/ 3148 , दिनांक 30.05.2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार परियोजना प्रबंधक म.प्र ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, इन्दौर जिला की स्वीकृत परियोजना बुरहानपुर के जिले अन्तर्गत वनमण्डल असीरगढ़ की आरक्षित वनभूमि इन्दौर एदलाबाद राजमार्ग क्रमांक-27 कि.मी 163 / 600 ( बोलती पहाड़ी ) स्थित पुल के बदले परिवर्तित पुल निर्माण में 1.308 हेक्टेयर वन भूमि के एवंज में प्राप्त कुल 1.31 हे. गैर वन भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर , जिला कटनी के आदेश प्रकरण क्र. 24/ अ-19/2011-12, दिनांक 05. मार्च 2012 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, बहोरीबंद, जिला कटनी के प्रमाण- पत्र के अधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

( 1) व्यक्तिगत अधिकार- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(2) सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3553

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-79-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-79-2016- दस 3 , दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 9th September 2016

No. F-25-79-2016 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block Lies between N 23 ° 40' 30.59 '' to N - 23 ° 40' 36.03 " North Latitude and E- 80° 4'39.04 " toE- 80° 4' 45.70 " East Longitude :-

SCHEDULE

District- Katni , Tehsil - Bahoriband Forest Division - Katni , Forest Range-Bahoriband

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

Name of Forest Block

(7)

Area (Hectare) (6)

Khasra No. (5)

Present head ofLand (4)

Name of Village (3)

(2)

(1)

1.31

5/2

Bichiyakaap

1 Bichiyakaap

Bade jhad kajungle

North -Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.1 to 02 .

East-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.2 to 03 .

South-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.3 to 04.

West-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.4 to 01 .

1.31

Total

(A) Reason for publication of Notification.:-

1.

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 6 MPB /008/2011 - BHO/3148 , dated 30.05.2011 and in lieu of 1.308 hectare of affected Reserve forest land under the sanctioned project of Burhanpur District , Asirgarh Forest Division Indore Edlabad Rajmarg no . 27 km . 163-600 ( Bolti Pahadi ) Bridge Manufacturing New Converting Bridge of Project Director , M.P. Rural Road Development Corporation Ltd. Indore District Indore the above mentioned Non Forest Land of 1.31 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt. , Forest Departmant by order No.- 24/ A- 19/2011-12 , Dated 5th March 2012 of Collector Katni Court for the purposeose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons-No .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Bahoriband District Katni Certificate are as under .

1. Individual Right-No Individual Right on the above land .

2. Community Right-No Community Right on the above land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3554

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-80-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड , N- 23° 34'47.78 " से 23° 34' 54.98 " उत्तर अक्षांश तथा E- 80° 11 ' 23.94" से 80° 11 ' 28.92 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला-कटनी , तहसील- बहोरीबंद वनमंडल - कटनी वनपरिक्षेत्र- बहोरीबंद

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

ग्राम का

वनखण्ड का नाम

अनु. क्रमांक

खसरा क्रमांक

भूमिका वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

नाम

(7)

(6)

(5)

(3)

(2)

(1)

1.75

582

अमोच

अमोच-" स"

1

(4) निजी भूमि

उत्तर- सरंक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- सरंक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 05 तक कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- सरंक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 05 से 08 तक कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- सरंक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 01 तक कृत्रिम वन सीमा.

1.75

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- MPC051 /2006 - BHO/ 3145 , दिनांक 22.05.2007 एवं म.प्र शासन, वन विभाग के पत्र क्र. डी /2172/ 2015/ 2007/10-3 दिनांक 18.06.2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मे० बालाजी मार्बल एण्ड टाइल्स कटनी परिवर्तित नाम केशरीनदंन मार्बल प्रा० लिमि० कटनी की स्वीकृत परियोजना कटनी जिले के अतंर्गत ग्ग्रम अमोच, ख. क्र. 120 की राजस्व वन भूमि में खनिज मार्बल के उत्खनन में प्रभावित 4.00 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.20 हेक्टेयर गैर वन भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में न्यायालय नायब तहसीलदार, स्लीमनाबाद जिला कटनी के आदेश क्रमांक रा.प्र 03/ अ / 25/ 2006-07 दिनांक 22 मार्च 2007 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, बहोरीबंद जिला कटनी के प्रमाण पत्र के अधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1) व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(2) सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3555

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-80-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-80-2016- दस 3 , दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 9th September 2016

No. F- 25-80-2016 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N- 23 ° 34'47.78 " to 23 ° 34'54.98 " North Latitude and E- 80° 11'23.94 " to 80° 11′28.92 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Katni, Tehsil - Bahoriband Forest Division- Katni , Forest Range- Bahoriband

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

Area (Hectare)

Present head ofLand

Name of Village

Name of Forest Block

(7)

(6)

Khasra No. (5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.75

582

Amoch

Amoch- ' C '

1

Private Land

North-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.01 to 02 .

East-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.02 to 05 .

South-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.05 to 08 .

West-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.08 to 01 .

Total

1.75

(A) Reason for publication of Notification.-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No. 6- MPC 051/2006-BHO/3145 , dated 22-05-2007 & M.P. Government , Forest Department Letter No. D/2172/2015/ 2007/ 10-3 dated 18-06-2007 and in lieu of 4.00 hectare of affected Revenue forest land under the sanctioned project of Marble Mining in Katni District Village Amoch, Khasra No. 120 of M/ s Bala ji Marble & tiles katni Change name Kesrinandan Marble Pvt . Ltd. Katni the above menioned Non Forest Land of 4.20 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. , Forest Department by order रा. प्र. No. 03/A/25/2006-07 , dated 22nd March 2007 of Nayab Tehsildar Sleemnabad , District Katni Court for the purpose of compensatory a forestation.

2.

Details of other Reasons-No .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Bahoriband District Katni Certificate are as under .

1. Individual Right-No Individual Right on the above land .

2. Community Right-No Community Right on the above land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3556

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-80-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, N-23° 35'5.20 " से N- 23 ° 35'8.00 " उत्तर अक्षांश तथा E- 80° 11′26.40 " से E- 80° 11 ′ 32.00 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला-कटनी , तहसील - बहोरीबंद वनमंडल- कटनी वनपरिक्षेत्र- बहोरीबंद

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड

अनु.

क्षेत्रफल

खसरा

ग्राम का

भूमिका

का नाम

क्रमांक

(हेक्टेयर में)

क्रमांक

वर्तमान मद

नाम

(7)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

(6) 0.91

589

निजी भूमि

अमोच

1 अमोच-" अ "

उत्तर- सरंक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- सरंक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- सरंक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- सरंक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 01 तक जो कि अमोच वनखण्ड के वनकक्ष क्र. 249 की पूर्वी वन सीमा .

0.91

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- MPC 051 /2006 - BHO/3145, दिनांक 22-05-2007 एवं म.प्र शासन, वन विभाग के पत्र क्र. डी /2172/2015/ 2007/10-3 दिनांक 18-06-2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मे० बालाजी मार्बल एण्ड टाइल्स कटनी परिवर्तित नाम केशरीनदंन मार्बल प्रा० लिमि० कटनी की स्वीकृत परियोजना कटनी जिले के अतंर्गत ग्ग्रम अमोच, ख. क्र. 120 की राजस्व वन भूमि में खनिज मार्बल के उत्खनन में प्रभावित 4.00 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.20 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय नायब तहसीलदार, स्लीमनाबाद जिला कटनी के आदेश क्रमांक रा.प्र 03/ अ / 25/ 2006-07 दिनांक 22 मार्च 2007 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, बहोरीबंद जिला कटनी के प्रमाण- पत्र के अधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1) व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(2 ) सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3557

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 25-80-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-80-2016- दस 3, दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 9th September 2016

No. F -25-80-2016 - X- 3.-In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N- 23 ° 35'5.20 " to N- 23 ° 35'8.00 " North Latitude and E -80° 11'26.40 " to E 80° 11'32.00 " East Longitude :-

SCHEDULE

District- Katni , Tehsil - Bahoriband Forest Division - Katni , Forest Range-Bahoriband

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

(7)

Area (Hectare) (6)

Khasra No. (5)

Present head ofLand (4)

Name of Village (3)

Name of Forest Block (2)

(1)

0.91

589

Amoch

Amoch- ' A '

1

North-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.01 to 02 .

M.P. Government Forest Department

East-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.02 to 03 .

South-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.03 to 04.

West-Forest Boundary of Pillar No. 04 to 01 which is the eastern boundary of Compartment No. 24 of amoch forest block.

Total

0.91

(A) Reason for publication of Notification.:-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 6 - MPC 051 /2006 - BHO/3145 , dated 22-05-2007 & M.P. Government , Forest Department Letter No. D/2172/2015/ 2007/ 10-3 dated 18-06-2007 and in lieu of 4.00 hectare of affected Revenue forest land under the sanctioned project of Marble Mining in Katni District Village Amoch, Khasra No. 120 of M/ s Bala ji Marble & tiles katni Change name Kesrinandan Marble Pvt . Ltd. Katni the above mentioned Non Forest Land of 4.20 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt. , Forest Department by order रा. प्र. No. 03/A/25/2006-07 , dated 22nd March 2007 of Nayab Tehsildar Sleemnabad, Distrt Katni Court for the purpose of compensatory a forestation .

2. Details of other Reasons-No .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Bahoriband District Katni Certificate are as under .

1. Individual Right-No Individual Right on the above land .

2. Community Right-No Community Right on the above land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

3558

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-80-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, E- 23° 34'58.02 " से E- 23 ° 35'03.20 " उत्तर अक्षांश तथा N - 80° 11′22.00 " से N-80° 11 ' 30.50 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- कटनी , तहसील- बहोरीबंद वनमंडल- कटनी वनपरिक्षेत्र- बहोरीबंद

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड का नाम

अनु. क्रमांक

भूमिका वर्तमान मद

ग्राम का नाम

(4)

(3)

(1)

निजी भूमि

अमोच

(2) अमोच-" ब"

1

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

वनखण्ड की सीमाएं

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(7)

(6)

(5)

1.54

586

उत्तर- सरंक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा. पूर्व- सरंक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 03 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- सरंक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 07 से 08 तक की कृत्रिम वन सीमा. पश्चिम- सरंक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 01 तक आरक्षित वनखण्ड क्रमांक 102, अमोच के वनकक्ष क्रमांक 249 की पूर्वी वन सीमा.

1.54

योग :

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक6- MPC 051 /2006 - BHO/3145 , दिनांक 22-05-2007 एवं म.प्र शासन, वन विभाग के पत्र क्र. डी /2172/2015 /2007/10-3 दिनांक 18-06-2007 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मे० बालाजी मार्बल एण्ड टाइल्स कटनी परिवर्तित नाम केशरीनदंन मार्बल प्रा० लिमि० कटनी की स्वीकृत परियोजना कटनी जिले के अतंर्गत ग्रम अमोच, ख. क्र. 120 की राजस्व वन भूमि में खनिज मार्बल के उत्खनन में प्रभावित 4.00 हेक्टेयर राजस्व वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.20 हेक्टेयर गैर वन भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय नायब तहसीलदार, स्लीमनाबाद जिला कटनी के आदेश क्रमांक रा.प्र 03/ अ / 25/2006-07 दिनांक 22-03-2007 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, बहोरीबंद जिला कटनी के प्रमाण पत्र के अधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(2) सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3559

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-80-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-80-2016- दस 3 , दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 9th September 2016

No. F - 25-80-2016 -X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between E - 23 ° 34'58.02 " to E- 23 ° 35'03.20 " North Latitude and N- 80° 11'22.00 " to N 80°11'30.50 " East Longitude :--

SCHEDULE

District- Katni, Tehsil - Bahoriband Forest Division - Katni , Forest Range- Bahoriband

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

Area (Hectare) (6)

Khasra No. (5)

Present head ofLand (4)

Name of Forest Block (2)

Name of Village (3)

(1)

586

1.54

Amoch

Amoch - ' B '

1

Private Land

North-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.01 to 03 .

East-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.03 to 07 .

South-Artificial Forest Boundary of Protected Forest Block from Pillar No.07 to 08 .

West-Eastern Forest Boundary Pillar No. 08 to 01 Reserve Forest Block No. 102 , Amoch Compartment No. 249 .

1.54

Total

(A) Reason for publication of Notification.-

1.

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 6 - MPC 051/ 2006- BHO/3145 , dated 22-05-2007 & M.P. Government , Forest Department Letter No. D/2172/ 2015/2007/ 10-3 dated 18-06-2007 and in lieu of 4.00 hectare of affected Revenue forest land under the sanctioned project of Marble Mining in Katni District Village Amoch , Khasra No. 120 of M/ s Balaji Marble & tiles katni Change name Kesrinandan Marble Pvt . Ltd. Katni the above mentioned Non Forest Land of 4.20 hectare transferred or muted in favour of M. P. Govt . , Forest Department by order रा. प्र. No. 03/A/25/2006-07 dated 22-03-2007 of Nayab Tehsildar Sleemnabad , Distrt Katni Court for the purpose of compensatory a forestation.

Details of other Reasons-No .

2.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per Tehsildar Bahoriband District Katni Certificate are as under .

1. Individual Right-No Individual Right on the above land .

2. Community Right-No Community Right on the above land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3560

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-87-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N 23 ° 33′27.6 " से N-23° 33'33.2 " उत्तर अक्षांश तथा E- 79°25'06.2 " से E- 79°25' 14.0 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- दमोह, तहसील- तेन्दूखेड़ा वनमंडल- दमोह ( सामान्य ) वनपरिक्षेत्र- झलौन

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्रमांक

खसरा क्रमांक

भूमिका वर्तमान मद

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

(5)

(3)

(2)

(1)

1090/10,

1

(4) कृषि (निजी भूमि)

हरदुआ हाथीघाट

हरदुआ हाथीघाट

15,16,17

11,13,14, एवं 20

वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(7)

(6) 2.59 उत्तर- सरंक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 एवं वन कक्ष क्रमांक आर.एफ.. 153 के मुनारा क्रमांक 37 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- आर. एफ. 153 के मुनारा क्रमांक 37 से 36 तक की वन कक्ष क्रमांक आर. एफ 153 की पश्चिमी सीमा.

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 36 से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- सरंक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.

योग :

2.59

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार - 1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक6- MPB 090/2010 - BHO/2890, दिनांक 13-04-2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मेसर्स डायमंड सीमेंट ( प्रो. हेडलवर्ग सीमेंट इंडिया लिमिटेड ) की स्वीकृत परियोजना 132 के. व्ही. दमोह - इमलाई नरसिंहगढ़ विद्युत् लाईन हेतु प्रभावित 2.43 हे. वनभूमि के ऐवज में प्राप्त कुल 2.59 हेक्टेयर गैर वनभूमि ( निजी भूमि) में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.59 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में दिनांक 04-02-2011 को विनियम पत्र ( रजिस्ट्री ) द्वारा हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक.

(क) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, तेन्दूखेड़ा, जिला दमोह के प्रमाण पत्र के अधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(2) सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-87-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-87-2016- दस 3 , दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

Bhopal , the 9th September 2016

(XVI No. F-25-8-2016- X - 3.- In exercise of the powers of conferred by Section 29 of Indian Forest Act , 1927 of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N - 23 ° 33'27.6 " to N- 23 ° 33'32.2 " North Latitude and E- 79 °25'6.2 " to E 79°25'14.0 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Damoh, Tehsil - Tendukhera , Forest Division- Damoh (Territorial ) Forest Range-Jhalone

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

Present head ofLand (4)

Name of Village (3)

Name of Forest Block (2)

(1)

1

Hardua Hathighat

Hardua Hathighat

Agriculture (Private Land) (A) Reason for publication of Notification.- 1.

(7)

Area (Hectare) (6)

Khasra No. (5)

2.59

1090/10 11,13,14 15,16,17 & 20

North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 3 and Pillar No. 37 of Forest Compartment No. RF 153 .

East-Western Forest Boundary of Compartment No. RF 153 From Pillar No. 37 to 36 of RF 153.

South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 36 to 10

West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to 1 .

2.59

Total

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 6 MPB 090/2010- BHO/2890 , dated 13-04-2011 and in lieu of 2.43 hectare of affected forest land under the sanctioned project of 132 kv . Demoh - Imlai - Narsinghgarh Ternsmission line fo M/ s . Diamond Cement (Pro. Heidelberge Cement India Limited) the above mentioned Non Forest land (Private Land) of 2.59 Hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department on dated 04-02-2011 by District Registrar Damoh for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land as per report ( certificated) of Tahsildar- Tendukhera District Damoh are as under :-

1. Individuals of Right- There are no individual right on the said land.

2. Communities of Right- There are no Communities right on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3562

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 25-91-2016- दस - 3.- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23° 52'21 " से 23 ° 52'46.50 " उत्तर अक्षांश तथा 75°53'17 " से 75°53′45.50 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- आगर मालवा , तहसील- बड़ौद, वनमंडल- सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र-आगर

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

ग्राम का

वनखण्ड

भूमिका क्र.

वर्तमान मद

नाम

का नाम

(3)

(2)

(1)

उचवास

(4) पहाड़ 1 उचवास (अ)

( क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

वनखण्ड की सीमाएं

खसरा

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

क्रमांक

(7)

(6)

(5)

1238

68.27 उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- मुनारा क्र. 10 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- मुनारा क्र. 14 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्र. 16 से 18 एवं 18 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.

68.27

योग :

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F- No. - 8-91/2012 -FC दिनांक 5 मार्च 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , देवास की स्वीकृत वनमंडल देवास में दतूनी टेंक परियोजना में प्रभावित 268.39 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 165.81 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 68.27 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश क्र. /रीडर-1/2012/209 दिनांक 12-04-2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, बड़ौद के प्रतिवेदन क्र. दिनांक 24-12-2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार -निरंक (ब) सामुदायिक अधिकार- निरंक अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, `रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

3563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-91-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-91-2016- दस 3 , दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 9th September 2016

No. F - 25-91-2016 - X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23 ° 52'21 " to 23 ° 52'46.50 " North Latitude and 75°53'17 " to 75°53'45.50 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Agar Malwa , Tehsil- Badod , Forest Division-Shajapur ( T) Forest Range-Agar

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

(7)

Area (Hectare) (6)

Khasra No. (5)

Present head ofLand (4)

Name of Village (3)

Name of the Forest Block (2)

(1)

68.27

1238

Pahad

Uchwas

1 Uchwas (A)

North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 1 to 10.

East-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to 14.

South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 14 to 16.

West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 16 to 18 & 18 to 1 .

Total 68.27

(A) Reason for publication of Notification-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. F - No.8-91 /2012 - FC dated 05 March 2014 and in lieu of 268.39 hectare of affected Forest land under the Datuni Tank Project in Forest Division Dewas of Executive Engineer Water Resource Department , Dewas , the above mentioned Non Forest land of 68.27 hectare out of 165.81 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. Reader - 1 /2012/ 209 Dated , 12-04-2012 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons -Nil.

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated 24-12-2014 of Tehsildar Badod are as under .

1. Individual Right-Nil .

2. Community Right-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3564

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-91-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूगि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित /रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 23° 51'33.50 " से 23 ° 51'46 " उत्तर अक्षांश तथा 75°53'04 " से 75°53'21 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है : -

अनुसूची

जिला- आगर मालवा, तहसील- बड़ौद, वनमंडल- सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र-आगर

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

ग्राम का

वनखण्ड

भूमिका क्र.

वर्तमान मद

नाम

का नाम

(3)

(2)

(1)

उचवास

(4) पहाड़ 1 उचवास ( ब )

(अ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार- 1.

वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्रफल

खसरा

क्रमांक (हेक्टेयर में)

(7)

(6)

(5) 1266

17.05 उत्तर- मुनारा क्र. 5 से 7 एवं 7 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- मुनारा क्र. 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- मुनारा क्र. 2 से 4 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्र. 4 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा.

17.05

योग :

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F- No. - 8-91/ 2012- FC दिनांक 5 मार्च 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , देवास की वनमंडल , देवास में स्वीकृत दतूनी टेंक परियोजना में प्रभावित 268.39 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 165.81 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 17.05 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला शाजापुर के आदेश क्र. /रीडर-1 / 2012/209 , दिनांक 12-04-2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक (ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, बड़ौद के प्रतिवेदन क्र. दिनांक 24-12-2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

( 1) व्यक्तिगत अधिकार -निरंक (2) सामुदायिक अधिकार- निरंक अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-91-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-91-2016- दस-3, दिनांक 9 सितम्बर -2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 9th September 2016

No , F - 25-91-2016-X- 3 . In exercise of the powersers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 23 ° 51'33.50 " to 23° 51'46 " North Latitude and 75 °53'04 " to 75 °53'21 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Agar Malwa , Tehsil-Badod , Forest Division-Shajapur ( T ) Forest Range-Agar

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

(7)

Area (Hectare) (6)

Khasra No. (5)

Present head ofLand (4)

Name of Village (3)

Name of the Forest Block (2)

(1)

17.05

1266

Pahad

Uchwas

1 Uchwas (B)

North-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 5 to 7 & 7 to 1 .

East-Artificial Forest Boundary

from Pillar No. 1 to 2 .

South-Artificial Forest Boundary from Pillar No. 2 to 4 .

West Artificial Forest Boundary from Pillar No.4 to 5.

Total 17.05

(A) Reason for publication of Notification-

1.

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. F - No.8-91/2012-FC dated 05 March 2014 and in lieu of 268.39 hectare of affected Forest land under the Datuni Tank Project in Forest Division Dewas of Executive Engineer Water Resource Department , Dewas , the above mentioned Non Forest land of 17.05 hectare out of 165.81 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. Reader - 1/ 2012/ 209 , Dated 12-04-2012 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated 24-12-2014 of Tehsildar Badod are as under .

1. Individual Right-Nil.

2. Community Right-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3566

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-91-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 23° 47'10" से 23° 47'19 " उत्तर अक्षांश तथा 75 °52'29 " से 75°52'40 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- आगर मालवा , तहसील- बड़ौद, वनमंडल - सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र-आगर

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

वनखण्ड

क्र.

खसरा क्रमांक

भूमिका वर्तमान मद

ग्राम का नाम

का नाम

(3)

(4)

(5)

(1) (2)

700

1

चरनोई गैर मुमकिन इकलेरा

इकलेरा

701

चरनोई गैर मुमकिन

बड़ौद

बड़ौद

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार- 1.

वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(7)

(6)

3.18 उत्तर- मुनारा क्र. 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा.

2.42

पूर्व- मुनारा क्र. 2 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- मुनारा क्र. 6 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्र. 10 से 13 एवं 13 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.

5.60

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F - No. - 8-91/2012 - FC दिनांक 5 मार्च 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, देवास की वनमंडल देवास में स्वीकृत दतूनी टेंक परियोजना में प्रभावित 268.39 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 165.81 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 5.60 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला शाजापुर के आदेश क्र./रीडर-1 /2012/ 209 , दिनांक 12-04-2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक (ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, बड़ौद के प्रतिवेदन क्र. दिनांक 24-12-2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1) व्यक्तिगत अधिकार -निरंक

(2) सामुदायिक अधिकार- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-91-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-91-2016- दस 3 , दिनांक 9 सितम्बर-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 9th September 2016

No. F -25-91-2016 -X- 3.- In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927), the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23° 47'10 " to 23° 47'19 " North Latitude and 75 ° 52'29 " to 75 °52'40 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Agar Malwa , Tehsil-Agar , Forest Division- Shajapur (T) Forest Range-Agar

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

Present head ofLand (4)

Name of Village (3)

Name of the Forest Block (2)

(1)

1

Eklera Badod

Eklera Badod

Charnoi Gair mumkin Charnoi Gair mumkin (A) Reason for publication of Notification- 1.

(7 Area (Hectare) (6)

Khasra No. (5)

3.18

700

North-Artificial Forest boundary from Pillar No. 1 to 2 .

2.42

701

East-Artificial Forest boundary from Pillar No. 2 to 6.

South-Artificial Forest boundary from Pillar No. 6 to 10 .

West Artificial Forest boundary fromPillar No. 10 to 13 & 13 to 1.

5.60

Total

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. F - No.8-91 /2012 - FC dated 05 March 2014 and in lieu of 268.39 hectare of affected Forest land under the Datuni Tank Project in Forest Division Dewas of Executive Engineer Water Resource Department , Dewas , the above mentioned Non Forest land of 5.60 hectare out of 165.81 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. Reader - 1 /2012/ 209 , Dated 12-04-2012 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated 24-12-2014 of Tehsildar Badod are as under .

1. Individual Right-Nil .

2. Community Right-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy.

3568

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 25-91-2016 - दस -3 .- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, 23° 48'51.50" से 23° 49'09 " उत्तर अक्षांश तथा 75 ° 51'32 " से 75° 51'48.50 " देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- आगर मालवा, तहसील- बड़ौद , वनमंडल- सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र-आगर

वनखण्ड का

वनखण्ड की सीमाएं अ.क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

नाम

ग्राम का

नाम

भूमि का वर्तमान मद

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर) (6)

(7) (3)

(5)

(2)

(4)

(1)

552

1

निस्तार चरनोई

टोकड़ा

19.89

टोकड़ा

उत्तर- मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- मुनारा क्रमांक 2 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 11 से 16 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 16 से 18 एवं 18 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.

19.89

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F- No- 8-91/2012- FC , दिनांक 5 मार्च 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, देवास की वनमंडल, देवास में स्वीकृत दतूनी टेंक परियोजना में प्रभावित 268.39 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 165.81 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 19.89 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश क्र./रीडर-1/2012/209 दिनांक 12 अप्रैल 2012 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, बड़ौद के प्रतिवेदन क्र. दिनांक 24 दिसम्बर 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ ) व्यक्तिगत अधिकार-निरंक.

(ब) सामुदायिक अधिकार-निरंक.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-91-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-91-2016- दस 3 , दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 9th September 2016

No. F -25-91-2016 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23 ° 48'51.50 " to 23° 49'09 " North Latitude and 75 ° 51'32 " to 75° 51'48.50 " East Longitude :-

SCHEDULE

District- Agar Malwa, Tehsil - Badod, Forest Division - Shajapur (T ) Forest Range- Agar

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

Area (Hectare) (6)

(7)

Present head ofLand (4)

Khasra No. (5)

Name of the Forest Block (2)

Name of Village (3)

(1)

19.89

Tonkda

552

1

Tonkda

Nistar Charnoi

North-Artificial Forest boundary from Pillar Number 1 to 2 .

East-Artificial Forest boundary from Pillar Number 2 to 11 .

South-Artificial Forest boundary from Pillar Number 11 to 16.

West-Artificial Forest boundary from PillarNumber 16 to 18 and 18 to 1.

Total

19.89

(A) Reason for publication of Notification.-

1.

In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order F- No . 8-91 /2012- FC dated 5th March 2014 and in lieu of 268.39 hectare of affected Forest land under the Datuni Tank Project in Forest Division , Dewas of Executive Engineer Water Resource Department , Dewas , the above mentioned Non Forest Land of 19.89 hectare out of 165.81 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department by order No. Reader - 01 /2012/209 dated 12th April 2012 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 2014 of Tehsildar Badod are as under :- dated 24th December 1. Individual Right-Nil.

2. Communitiy Right-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Ssection 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .

3570

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 25-91-2016 - दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 23 ° 58′33.50" से 23° 58'57.50 " उत्तर अक्षांश तथा 76° 14'37.50 " से 76° 15'01 " देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- आगर मालवा, तहसील- सुसनेर , वनमंडल - सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र- सुसनेर

वनखण्ड का

अ.क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा

नाम

ग्राम का

भूमिका

क्र.

नाम

वर्तमान मद

(3)

(5)

(2)

(4) (1)

191

1

पायली

पायली गैर मुमकिन बर्डी

192

गैर मुमकिन बर्डी

187

चरनोई

1354

पहाड़ चट्टान

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

(7)

(6)

उत्तर- मुनारा क्रमांक 14 से 1 तक की कृत्रिम 21.28

19.46

वन सीमा.

12.11

2.15

पूर्व- मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 5 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 9 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा.

55.00

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F - No- 8-91/2012 - FC , दिनांक 5 मार्च 2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग , देवास की वनमंडल, देवास में स्वीकृत दतूनी टेंक परियोजना में प्रभावित 268.39 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 165.81 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 55.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश क्र. /रीडर-1 / 2012/220 दिनांक 23 अप्रैल 2012 एवं क्र. /रीडर-1/2012/380-381 दिनांक 11 जून 2012 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, सुसनेर के प्रतिवेदन क्र. दिनांक 29 दिसम्बर 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

व्यक्तिगत अधिकार-निरंक.

(अ)

सामुदायिक अधिकार-निरंक.

(ब)

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-91-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-91-2016- दस 3 , दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal, the 9th September 2016

No. F -25-91-2016-X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 23 ° 58'33.50" to 23 ° 58'57.50 " North Latitude and 76° 14'37.50 " to 76° 15'01 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Agar Malwa, Tehsil - Susner , Forest Division - Shajapur ( T ) Forest Range- Susner

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S.

No.

(7)

Area (Hectare) (6)

Khasra No. (5)

Name of Village (3)

Present head of Land (4)

Name of the Forest Block (2)

(1)

21.28

1

Payli Gair Mumkin Bardi

Payli

19.46

North-Artificial Forest boundary from PillarNumber 14 to 1 .

191 192

Gair Mumkin Bardi

Charnoi

187

East-Artificial Forest boundary from Pillar Number 1 to 5 .

12.11 2.15

1354

Pahad Chattan

South-Artificial Forest boundary from Pillar Number 5 to 9 .

West-Artificial Forest boundary from Pillar Number 9 to 14 .

55.00

Total

(A) Reason for publication of Notification.-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No. F -No . 8-91/2012 - FC dated 5th March 2014 and in lieu of 268.39 hectare of affected Forest land under the Datuni Tank Project in Forest Division , Dewas of Executive Engineer Water Resource Department, Dewas , the above mentioned Non Forest Land of 55.00 hectare out of 165.81 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department by order No. Reader - 01 /2012/220 dated 23rd April 2012 & order No. Reader - 1 /2012/ 380-381 dated 11th June 2012 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. 2014 of Tehsildar Susner are as under :- dated 29th December 1. Individual Right-Nil .

2. Communitiy Right-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

3572

भोपाल , दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 25-98-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N24°0′46.429 " से N24° 0'25.554 " उत्तर अक्षांश तथा E77 °0′19.514 " से E77° 0′39.212 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- राजगढ़ , तहसील - ब्यावरा , वनमंडल - राजगढ़ , वनपरिक्षेत्र - ब्यावरा

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड का

अ.क्र .

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा

नाम

ग्राम का

भूमि का वर्तमान मद

क्र.

नाम

(7)

(5)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर) (6)

(3)

(4)

(1) (2)

179/2/1

सारस्याबे

1 सारस्याबे-2

179/2/2

23.706

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा.

गैर मुमकिन (राजस्व)

179/3

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 5 से 12 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 12 से 16 तक की कृत्रिण वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 16 से 20 एवं 20 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

23.706

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक MPC008 /2015 -BHO/374, दिनांक 28 अप्रैल 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम , भोपाल की स्वीकृत परियोजना, बैतूल- सारणी- टेकाढाना- जुन्नारदेव - परासिया राज्य राजमार्ग क्रमांक 43 निर्माण में प्रभावित 31.679 हे. में से 19.653 हेक्टेयर स्वीकृत है. शेष भूमि रकबा 12.026 हे. प्रस्तावित कारीडोर होने के कारण स्वीकृति अपेक्षित है. प्रभावित रकबा 31.679 हे. वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 20.00 हेक्टेयर ( बड़े झाड़ का जंगल ) गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 20.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक 157/अ-19/ ( 3 )2014-15 दिनांक 20 जुलाई 2015 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार, ब्यावरा , जिला राजगढ़ के प्रमाण- पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(ब) सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव .

3573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-98-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-98-2016- दस 3 , दिनांक 7 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 7th September 2016

No. F- 25-98-2016- X - 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N24° 0′46.429 " to N24 ° 0.25.554 " North Latitude and E77 ° 0′19.514 " to 77 °0′39.212 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Rajgarh , Tehsil - Biaora, Forest Division - Rajgarh , Forest Range- Biaora

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S. No.

(7)

Area (Hectare) (6)

Present head ofLand (4)

Khasra No. (5)

Name of Village (3)

(1)

Name of Forest Block (2)

23.706

1

Sarsyabe

Sarsyabe-2

North-Artificial Forest Boundary from Pillar Number 1 to 5 .

Non Revenue Land

179/2/1 179/2/2 179/3

East-Artificial Forest Boundary from Pillar Number 5 to 12 . South-Artificial Forest Boundary from

Pillar Number 12 to 16. West-Artificial Forest Boundary from Pillar Number 16 to 20 and 20 to 01.

Total 23.706

(A) Reason for publication of Notification.-

1.

In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 8-02/2014 - FC dated 15th September 2015 and lieu of 275.27 hectare (23706 hec . ) affected forest land under the sanctioned project of Kundaliya Jalashay of EEWRD Narshingarh District Rajgarh , the above mentioned Non Forest Land of 275.656 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government Department by order No. 12815/6/Pravachak - 1 /2012 dated 3rd December 2012 of Collector Rajgarh for the purpose of compensatory a forestation.

2. Details of other Reasons-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Certificated ) of Tehsildar- Biaora District Rajgarh are as under :-

1. Individual Right- There are no individual right on the said land .

2. Community Right- There are no Communities right on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA , Secy..

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3574

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-99-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे. यह वनखण्ड, N24°03′55.974" से N24°04'37.035 उत्तर अक्षांश तथा E77° 08'0.908 " से E77 °09'4.134 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- राजगढ़ , तहसील- ब्यावरा , वनमंडल- राजगढ़ , वनपरिक्षेत्र- ब्यावरा

वनखण्ड की सीमाएं अ.क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्षेत्रफल

खसरा

वनखण्ड का

ग्राम का

क्र.

(हेक्टेयर)

भूमि का वर्तमान मद

नाम

नाम

(7)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

75/1

राजस्व

कानेड

कानेड

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 1

75.000

75/1/1

से 45 तक की कृत्रिम वन सीमा.

बडला

45.000 पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 45 से 51 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 51 से 64 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 64 से 73 एवं मुनारा क्रमांक 73 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा.

120.000

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

1.

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/8-02/ 2014-FC , दिनांक 15 सितम्बर 2015 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ , जिला हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल राजगढ़ की स्वीकृत परियोजना कुण्डालिया जलाशय में प्रभावित 275.27 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 275.656 हे. ( 120.00 हे. ) गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 275.656 हेक्टेयर क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला राजगढ़ के आदेश क्रमांक र12815/6/प्रवाचक-1/2012 दिनांक 3 दिसम्बर 2012 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, ब्यावरा , जिला राजगढ़ के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है.

(ब) सामुदायिक अधिकार- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3575

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 25-99-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-99-2016- दस 3 , दिनांक 7 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

Bhopal , the 7th September 2016

No. F - 25-99-2016 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N24 °03'55.974 " to N24 ° 04'37.035 " North Latitude and E77 ° 08'0.908 " to E77 °09'4.134 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Rajgarh , Tehsil- Biaora , Forest Division - Rajgarh , Forest Range- Biaora

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S.

No.

Present head ofLand (4)

Name of Village (3)

Name of Forest Block (2)

(1)

Revenue 1

Kaned Badla

Kahed Badla

(A) Reason for publication of Notification.- 1.

(7)

Area (Hectare) (6)

Khasra No. (5)

75/1 120.000 North-Artificial Forest Boundary from Pillar Number 1 to 45. 75/1/1

East-Artificial Forest Boundary from Pillar Number 45 to 51 . South-Artificial Forest Boundary from

PillarNumber 51 to 64 . West-Artificial Forest Boundary from Pillar Number 64 to 73 and 73 to 01 .

120.000

Total

In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 8-02/2014 - FC dated 15th September 2015 and lieu of 275.27 hectare (23706 hec . ) affected forest land under the sanctioned project of Kundaliya Jalashay of EEWRD Narsinghgarh District Rajgarh , the above mentioned Non Forest Land of 275.656 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government Department by order No. 12815 /6 /Pravachak- 1 /2012 dated 3rd December 2012 of Collector Rajgarh for the purpose of compensatory a forestation .

2. Details of other Reasons-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report ( Certificated ) of Tehsildar - Biaora District Rajgarh are as under :-

1. Individual Right-There are no individual right on the said land.

2. Community Right-There are no Communities right on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act , 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

3576

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-107-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 23° 45'58" से 23 ° 46'15.50 " उत्तर अक्षांश तथा 76° 06'22.50 " से 76°06'49.50 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- आगर मालवा, तहसील- आगर , वनमंडल- सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र-आगर

वनखण्ड की भूमि का विवरण अ.क्र.

खसरा

भूमिका

ग्राम का

क्र.

वर्तमान मद

नाम

वनखण्ड का नाम

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

354

गैर मुमकिन चरनोई

खैड़ा

1

खैड़ा

355

गैर मुमकिन चरनोई

माद्यौपुर

माद्यौपुर

360 मि.

(अ)

577

गैर मुमकिन चरनोई काबिल कास्त

607

गैर मुमकिन बर्डी

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार- 1.

वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर)

(7)

(6)

1.05

4.31

उत्तर- मुनारा क्र. 21 से 1 एवं 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा.

14.00 पूर्व- मुनारा क्र. 2 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा.

4.59

2.49 दक्षिण- मुनारा क्र. 5 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्र. 14 से 21 तक की कृत्रिम वन सीमा.

26.44

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F-No- 8-112/2008- FC, दिनांक19 अगस्त 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार इनरकान इंडिया लिमिटेड, भोपाल की स्वीकृत विण्ड फार्म परियोजना में प्रभावित 74.236 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 75.00 हेक्टेयर गैर - वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 26.44 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश क्र. /रीडर-1/07/593 दिनांक 25 अगस्त 2007 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण-निरंक (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, आगर के प्रतिवेदन क्र. / क्यू दिनांक 22 दिसम्बर 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

व्यक्तिगत अधिकार-निरंक.

(अ)

सामुदायिक अधिकार- निरंक.

(ब)

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

3577 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-107-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-107-2016 - दस 3 , दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

Bhopal , the 9th September 2016

No. F- 25-107-2016 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927); the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 23 ° 45'58 " to 23 ° 46'15.50 " North Latitude and 76° 06'22.50 " to 76°06'49.50 " East Longitude :-

SCHEDULE

District Agar Malwa , Tahsil- Agar , Forest Division - Shajapur ( T) Forest Range-Agar

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S.

No.

(7)

Area (Hectare) (6)

Khasra No. (5)

Present head ofLand (4)

Name of Village (3)

Name of the Forest Block (2)

(1)

1

1.05 4.31

Gair Mumkin Charnoi

Kheda Madhopur

Kheda Madhopur (A)

North-Artificial Forest Boundary from Pillar Number 21 to 1 & 1 to 2 . East-Artificial Forest Boundary from Pillar Number 2 to 5 .

354 355 360 Mi 577

14.00 4.59 2.49

607

GairMumkin Charnoi Gair Mumkin Charnoi

South-Artificial Forest Boundary from Pillar Number 5 to 14 .

Kabil kast Gair Mumkin Bardi

West-Artificial Forest Boundary from Pillar Number 14 to 21 .

Total 26.44

(A) Reason for publication of Notification.-

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No. F -No . 8-112/2008 - FC dated 19th August 2011 and in lieu of 74.236 hectare of affected Forest land under the Wind Farm Project of Enercon India Ltd. Bhopal , the above mentioned Non Forest Land of 26.44 hectare out of 75.00 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department by order No. Reader - 01/07/593 dated 25th August 2007 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. ... dated 22nd December 2014 Tehsildar Agar are as under :-

1. Individual Right-Nil .

2. Community Right-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3578

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-107-2016- दस- 3.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( क्रमांक 16, सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे . यह वनखण्ड, 23° 45'31.50" से 23 ° 45'51 " उत्तर अक्षांश तथा 76° 06'00 " से 76° 06'28 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है :-

अनुसूची

जिला- आगर मालवा, तहसील- आगर, वनमंडल- सामान्य शाजापुर, वनपरिक्षेत्र-आगर

वनखण्ड

अ.क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा

ग्राम का

का नाम

भूमिका

क्र.

वर्तमान मद

नाम

(5)

(4)

(3)

(1) (2)

615

1

खैड़ा गैर मुमकिन बर्डी खैड़ा

618

काबिल कास्त

माद्यौपुर

माद्यौपुर (ब)

योग :

(क ) अधिसूचना प्रकाशन का आधार-

वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

(7)

(6)

0.48

15.58

उत्तर- मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पूर्व- मुनारा क्रमांक 3 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा.

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 10 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा.

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 15 से 20 एवं 20 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा.

16.06

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F- No - 8-112/2008- FC , दिनांक 19 अगस्त 2011 में अधिरोपित शर्त के अनुसार इनरकान इंडिया लिमिटेड भोपाल की स्वीकृत विण्ड फार्म परियोजना में प्रभावित 74.236 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 75.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 16.06 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला शाजापुर के आदेश क्र. /रीडर-1/07/593 दिनांक 25-08-2007 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण.

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार, आगर के प्रतिवेदन क्रमांक/क्यू दिनांक 22 दिसम्बर 2014 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार-निरंक.

(ब) सामुदायिक अधिकार- निरंक.

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल , दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 25-107-2016 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-107-2016- दस 3, दिनांक 9 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रमेश कुमार श्रीवास्तव , सचिव.

3579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 9th September 2016

No. F - 25-107-2016 - X- 3 . In exercise of the powers conferred by Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 23 ° 45'31.50 " to 23 ° 45'51 " North Latitude and 76° 06'6.00 " to 76° 06'28 " East Longitude :-

SCHEDULE

District-Agar Malwa, Tahsil - Agar, Forest Division - Shajapur ( T) Forest Range-Agar

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

S.

No.

Present head ofLand Name of the Forest Block

(4)

Name of Village (3)

(2)

(1)

1

Kheda Madhopur

Gairmumkin bardi Kabil kast Kheda Madhopur (B)

(A) Reason for publication of Notification.-

(7)

Area (in Hectare ) (6)

Khasra No. (5)

0.48

615

North-Artificial Forest Boundary from Pillar Number 1 to 3 .

15.58

618

East-Artificial Forest Boundary from Pillar Number 3 to 10 .

South-Artificial Forest Boundary from Pillar Number 10 to 15.

West-Artificial Forest Boundary from PillarNumber 15 to 20 and 20 to 1.

16.06

Total

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. F- No . 8-112/ 2008 - FC dated 19th August 2011 and in lieu of 74.236 hectare of affected forest land under the Wind farm Project of Enercon India Ltd , Bhopal , the above mentioned Non Forest land of 16.06 hectare out of 75.00 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department by order No. Reader - 01 /07/593 , dated 25th August 2007 of Collector Shajapur for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons-Nil .

(B) The Khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No. Q 2014 of Tehsildar Agar are as under :- dated 22th December 1. Individual Right-Nil . 2. Communitiy Right-Nil .

Therefore the above land is being declared as protected forest under Section 29 of Indian Forest Act, 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 15-04-2016- दस-2 .- भारतीय वन अधिनियम , 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम-2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम-03 ( 1 ) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

अनुसूची

स्थल

परिक्षेत्र

वनमण्डल

क्र.

(4)

(3)

(2)

महाशीर (1) 1.

बड़वाह

बड़वाह

संग्रह

सीमायें

कक्ष क्रमांक

(7)

(5) आरक्षित

क्षेत्रफल (हेक्टयर में ) (6) 40.000 पूर्व- आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 272, 266 एवं चोरल नदी.

वन-272, 273,

266

केन्द्र

जयंती

माता.

पश्चिम- चोरल नदी एवं कक्ष क्रमांक 266. उत्तर- आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 266 . दक्षिण- आरक्षित वन कक्ष 272 एवं 273 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

3580

(5)

(4) (2)

(3)

(1)

मोदरी आरक्षित

बड़वाह

झरना

(7)

(6)

पूर्व- वन कक्ष क्रमांक 284 .

10.000

पश्चिम- वन कक्ष क्रमांक 284 एवं 269 .

वन-284, 269

आरक्षित

चिड़िया

वन-116

भड़क

कुण्ड उत्तर- बड़वाह - सिद्धवरकुट मार्ग.

दक्षिण- वन कक्ष क्रमांक 284.

पूर्व- चोरल नदी.

10.000

पश्चिम- कक्ष क्रमांक 116 .

उत्तर- कक्ष क्रमांक 116.

दक्षिण- कक्ष क्रमांक 116 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 15-04-2016- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-04-2016- दस-2, दिनांक 14 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal , the 14th September 2016

No. F - 15-04-2016 -X - 2 . In exercise of the powers conferred by the sub - section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015 , Under the sub- section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

SCHEDULE

Site S. No.

Compart ment no .

Forest Division

Forest Range

(4)

(5)

(3)

(2)

(1)

RF - 272

Mahasheer

Badwah

1

Badwah

RF- 273

Collection

RF- 266

Center

Jayantimata .

RF-284

Badwah

Badwah

2

RF- 269

Modari Jharna

RF- 116

Chidia

Badwah

3

Badwah

Bhadak

Kund.

Boundaries

Area

(7)

(in Hectares) (6)

40.000

East-R. F. compartment No. 272.266 and Choral River .

West Choral River and compartment No. 266 .

North-R . F. compartment No. 266 .

South-R. F. compartment No. 272 and 273 .

10.000

East-Compartment No. 284. West-Compartment No. 284 and 269 .

North-Badwah to Sidhwarkut Road.

South-Compartment No. 284 .

10.000

East Choral River .

West-Compartment No. 116 .

North Compartment No. 116. South-Compartment No. 116.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy .

3581

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-05-2016- दस-2 .- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम , 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम की कंडिका 03 ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

स्थल

अनुसूची कक्ष क्रमांक

परिक्षेत्र

वनमण्डल

क्रमांक

(5)

(4) (2)

(3)

(1)

RF- 230

अमरकंटक

1

शंभूधारा अनूपपुर

सीमाएं

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(7)

(6)

4.000 पूर्व - बराती नाला एवं कक्ष क्रमांक आर-230.

पश्चिम- अमरकंटक - दमगढ़ वन मार्ग उत्तर- कक्ष क्रमांक आर-230 . दक्षिण-कक्ष क्रमांक आर-230.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-05-2016- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-05-2016- दस-2, दिनांक 14 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal , the 14th September 2016

No. F - 15-05-2016 -X- 2.- In exercise of the powers conferred by the sub- section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015 , Under the sub- section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

SCHEDULE

Site S. No.

Compartment No.

Forest Division

(4) Shambhudhara

(5) RF - 230

Forest Range (3) Amarkantak

(1) 1

(2) Anuppur

Boundaries Area ( in Hectares)

(7)

(6)

4.00 East-Barati nala and compartment No. R- 230 .

West-Amarkantak Damgarh Forest road.

North-Compartment No. R- 230. South-Compartment No. R- 230.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3582

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-06-2016- दस-2 .- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम, 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम की कंडिका 03 ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

अनुसूची

कक्ष क्रमांक

स्थल

परिक्षेत्र

वनमण्डल

क्रमांक

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

RF-70

बावनगजा बडवानी

1

बड़वानी

RF-71

2

RF - 72

3

RF- 73

4

योग :

सीमाएं

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(7)

(6)

249.45

56.13

पूर्व -कक्ष क्रमांक 70 की पूर्वी सीमा एवं आरक्षित वन सीमा रेखा मुनारा क्रमांक 708 से 720 तक.

288.66

260.98 पश्चिम-कक्ष क्रमांक 72, 73 की पश्चिमी सीमा रेखा.

उत्तर- कक्ष क्रमांक 73 की उत्तरी सीमा रेखा. दक्षिण- कक्ष क्रमांक 70 एवं 72 की दक्षिणी सीमा रेखा.

855.22

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 15-06-2016- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -15-06-2016- दस-2, दिनांक 12 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal , the 12th September 2016

No. F - 15-06-2016 - X- 2.-In exercise of the powers conferred by the sub - section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules , 2015 , Under the sub- section 3 (1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

SCHEDULE

Site S. No. Forest Division

Forest Range

(2)

(3)

Badwani

Badwani

(4) Bawangaja

RF- 71

(1) 1 2 3 4

Boundaries

Compartment No.

Area ( in Hectares)

(6)

(5)

RF- 70 249.45

56.13

288.86

RF - 72

(7) East-Eastern boundary of 720. compartment No. 70 and RF boundary Pillar No. 708 to 260.98

RF- 73

West-Western boundary of Compartment No. 72, 73 .

North- Northern boundary of compartment No. 73 .

Total : 855.22 South- Southern boundary of compartment No. 70 to 72.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Addl . Secy .

3583

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 15-07-2016 - दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम, 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम की कंडिका 03 ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

अनुसूची

कक्ष क्रमांक

स्थल

परिक्षेत्र

वनमण्डल

क्रमांक

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

RF -92

1

खण्डवा

मूंदी

जूनापानी

RF-93

बलडी

2

खण्डवा

सरई टापू

बोरियामाल 3

खण्डवा

चांदगढ़

धारीकोटला खण्डवा

मूंदी

4

क्षेत्रफल

सीमाएं

(हेक्टेयर में)

(7)

(6)

533.05 पूर्व - इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक.

पश्चिम- कृत्रिम रेखा.

उत्तर- इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर तक.

दक्षिण- इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर तक.

RF-447

59.57 पूर्व- इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक.

पश्चिम- इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक.

उत्तर- इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर तक.

दक्षिण- इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर तक.

RF- 340

158.69 पूर्व इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक. पश्चिम- कृत्रिम रेखा.

उत्तर- कक्ष क्रमांक 345 की सीमा एवं इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक.

दक्षिण- इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक.

RF- 111

327.14 पूर्व- इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक.

पश्चिम- कृत्रिम रेखा एवं इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक.

उत्तर- कृत्रिम रेखा.

दक्षिण- इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3584

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-07-2016- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-07-2016- दस-2, दिनांक 12 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal , the 12th September 2016

No. F - 15-07-2016 - X - 2.- In exercise of the powers conferred by the sub - section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015 , Under the sub - section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

SCHEDULE

Site S. No.

Compartment No.

(5)

(4)

Forest Range (3)

Forest Division (2)

(1)

RF -92

Khandwa

Mundi

1

Junapani

RF- 93

RF-447

Baladi

2 Khandwa

Sarai Tapu 3 Khandwa

Boriyamal

Chandgarh

Dharikotla

Moondi

Khandwa

4

Boundaries

(7)

Area in (Hectares) (6)

533.05 East-Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam .

West-Artificial Line .

North-Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam .

South-Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam.

59.57 East-Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam.

West-Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam.

North-Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam.

South-Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam .

RF- 340 158.69 East-Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam. West-Artificial Line .

North-Boundry of Compartment No. 345 and upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam .

South-Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam .

RF- 111 327.14 East-Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam.

West-Artificial Line and upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam .

North-Artificial Line .

South-Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Addl . Secy .

3585

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-08-2016- दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम, 2015 बनाये गये हैं . उक्त नियम के नियम 03 ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

अनुसूची

कक्ष क्रमांक

स्थल

परिक्षेत्र

वनमण्डल

क्रमांक

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

चन्देरी

सीमाएं

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(7)

(6)

पूर्व - आर.एफ. 107

25.00

आरक्षित वन-107

अशोकनगर

1

बूढ़ी चन्देरी

चन्देरी

पश्चिम- आर.एफ. 107 व 108 उत्तर- आर.एफ. 107 दक्षिण- आर.एफ. 107

आरक्षित वन -118,119

मालनखोह 2

10.00 पूर्व आर.एफ. 118 व 119 पश्चिम- आर.एफ. 118 व 119 उत्तर- आर.एफ. 119.

दक्षिण- आर.एफ. 118.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-08-2016- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-08-2016- दस-2 , दिनांक 12 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है . :

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal, the 12th September 2016

No. F - 15-08-2016 - X - 2.- In exercise of the powers conferred by the sub - section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015 , Under the sub- section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

SCHEDULE

Site

Boundaries

Compartment

S. No.

Forest Range

(3)

Forest Division (2)

(1)

Chanderi

1 Ashoknagar

(4) Boodi Chanderi Area in (Hectares) (6)

East-RF 107

25.00

No. (5) RF- 107

(7) West- RF 107 and 108 North - RF 107 South-RF 107

East-RF 118 and 119

10.00

RF - 118 , 119

Chanderi Malankho 2 Ashoknagar

West-RF 118 and 119

North- RF 119

South-RF 118

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

3586

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 15-09-2016- दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम , 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम की कंडिका 03 ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

परिक्षेत्र

वनमण्डल

स्थल क्रमांक

(4) (2)

(3)

(1)

अनुसूची

सीमाएं

क्षेत्रफल

कक्ष क्रमांक

(हेक्टेयर में)

(7)

(5)

(6)

आरक्षित वन-214

1

गुना उत्तर

गुना

15.00

217, 219 , 220

केदारनाथ धाम प्राचीन मंदिर एवं जल प्रपात.

पूर्व -कक्ष क्रमांक 219 व 217 पश्चिम- कक्ष क्रमांक 220 व 214 उत्तर- कक्ष क्रमांक 220 व 219 दक्षिण- कक्ष क्रमांक 214 व 217 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-09-2016- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-09-2016- दस-2, दिनांक 12 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal , the 12th September 2016

No. F - 15-09-2016 - X- 2.- In exercise of the powers conferred by the sub - section (2 ) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015, Under the sub- section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

Site S. No. Forest Division

Forest Range

(4) (2)

(3)

(1)

1

North Guna

Guna

Kedarnath Dham Temple and Waterfall

SCHEDULE

Boundaries

Compartment No.

Area in (Hectares)

(7)

(6)

(5)

15.00

West-Compartment No. 220 and 214 RF- 214, 217, 219 , 220.

North- Compartment No. 220 and 219 South-Compartment No. 214 and East-Compartment No. 219 and 217 217.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SANJAY MOHARIR , Addl . Secy .

3587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-10-2016- दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम , 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम की कंडिका 04 ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र घोषित करती है: -

अनुसूची

सीमाएं

स्थल

परिक्षेत्र

कक्ष क्रमांक

वनमण्डल

क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(7)

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

1

खण्डवा

1070.61

मूंदी

जूनापानी

पूर्व- इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक.

RF-91 95, 96 97 , 98 ,. 99, 100

पश्चिम- इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक. उत्तर- नर्मदा नदी. दक्षिण- कक्ष 91 , 97 , 98 की दक्षिणी सीमा की ओर जल भराव क्षेत्र.

खण्डवा

2

बोरियामाल RF- 296 , 297 ,

चांदगढ़

1206.62 पूर्व- इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक.

332, 333 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338 , 339 , 341 , 342, 343 , 344, 345.

पश्चिम- इंदिरा सागर बांध का जल भराव 262.13 मीटर की सीमा तक. उत्तर- कक्ष क्रमांक 332, 343 की उत्तरी सीमा. दक्षिण- नर्मदा नदी.

3

खण्डवा

धारीकोटला

1864.92

मूंदी

RF - 112 , 114, 115, 117 , 118

पूर्व कक्ष क्र. 115, 112 की पूर्वी सीमा एवं नर्मदा नदी तक. पश्चिम- वन एवं राजस्व क्षेत्र की सीमा तक. उत्तर- कक्ष क्र. 112, 114, 118 की उत्तरी सीमा.

दक्षिण-कक्ष 115, 117 की दक्षिणी सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 12 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-10-2016- दस - 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-10-2016- दस-2 , दिनांक 12 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

3588

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

Bhopal , the 12th September 2016

No. F - 15-10-2016 - X - 2.- In exercise of the powers conferred by the sub- section (2 ) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015 , Under the sub - section 4 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as Wildlife Experience Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette :-

SCHEDULE

Site S. No.

Compartment No.

Forest Division

Forest Range

(3)

(4)

(5)

(2)

(1)

RF-91 .

Moondi

1 Khandwa

Junapani

95, 96,

97 , 98 ,

2 Khandwa

Boriyamal

Chandgarh

3.

Moondi

Khandwa

Boundaries Area in (Hectares)

(7)

(6)

1070.61 East-Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam .

West-Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam .

99, 100

North-Narmada River .

South-Submergence area on the Southern boundary of compartment no . 91 , 97 , 98 1206.62

RF - 296, 297 ,

332, 333 ,

East-Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam.

334, 335,

336, 337,

West-Upto the water level of 262.13 meter of Indira Sagar Dam.

338 , 339 ,

341, 342,

North-Northern Boundary of compartment no . 332, 343 South-Narmada River .

343, 344,

345

RF - 112, 114, 1864.92

Dharikotla

115, 117 ,

East-Eastern boundary of compartment No. 115 , 112 and Narmada river .

118

West-Boundaries of forest and revenue area .

North-Northern Boundary of compartment no . 112, 114,118.

South-Southern Boundary of compartment no . 115, 117.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR, Addl . Secy .

भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 15-11-2016- दस-2 .- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम, 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम की कंडिका 03 ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

अनुसूची

स्थल

परिक्षेत्र

वनमण्डल

कक्ष क्रमांक

क्रमांक

(5)

(2)

(1)

(4) नौलखी

सीमाएं

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(7)

आरक्षित वन-24

(3) उज्जैन

उज्जैन

1

पूर्व - कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्र. 01 से 250.00

21 तक.

3589

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(5)

(3)

(4) (2)

(1)

आरक्षित

कामा किरता 2

जावद

नीमच

वन-102

तालाब .

(7)

(6)

पश्चिम- कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्र. 33 से 51 तक.

उत्तर- कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्र. 51 से 58 तक एवं 58 से 01 तक.

दक्षिण- कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्र. 21 से 33 तक.

पूर्व - वन क्षेत्र कक्ष क्र. 103 की सीमा.

18.00

पश्चिम-वन क्षेत्र कक्ष क्र. 102 की सीमा.

उत्तर- वन क्षेत्र कक्ष क्र. 112 की सीमा.

दक्षिण-वन क्षेत्र कक्ष क्र. 102 की सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-11-2016- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-11-2016- दस-2 , दिनांक 14 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal , the 14th September 2016

No. F - 15-04-2016 - X - 2.- In exercise of the powers conferred the by sub - section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015 , Under the sub - section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette :-

SCHEDULE

Site S. No. Forest Division

Forest Range

Boundaries

(7)

No.

(5)

Compartment

(4) (2)

(3)

(1)

RF- 24

Noulakhi 1.

Ujjain

Ujjain

RF - 102

Kamakirta lake

Jawad

2. Neemach

Area in (Hectares) (6)

250.00 East-Artificial boundary Pillar No. 01 to 21 .

West-Artificial boundary Pillar No. 33 to 51 .

North-Artificial boundary Pillar No. 51 to 58 and 58 to 01 .

South-Artificial boundary Pillar No. 21 to 33 .

18.00 East- Forest boundary of compartment No. 103 .

West-Forest boundary of compartment No. 102 .

North-Forest boundary of compartment No. 112.

South-Forest boundary of compartment No. 102

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3590

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ - 15-12-2016- दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम, 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 04 ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से वन्यप्राणी अनुभव क्षेत्र घोषित करती है:-

अनुसूची

कक्ष क्रमांक

स्थल

परिक्षेत्र

वनमण्डल

क्रमांक

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

लालबर्रा सोनेवानी दक्षिण बालाघाट

1

वनग्राम 2 उत्तर बालाघाट पूर्व बैहर सामान्य. आरामटोला,

भिमोड़ी 1596, 1597 ,

जलाशय .

उत्तर लामता सामान्य.

1228 , 1229, 3 कालापानी 1247, 1246, (कुमनगांव) 1248 , 1249 , 1250 , 1251 , 1290, 1291 , 1292, 1293 .

सीमाएं

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(7)

(6)

पूर्व-कक्ष क्रमांक 414, 415, 441, 443, 463एवं ग्राम पण्ड्रापानी. बघोली, साल्हे, बहियाटिकुर, मरेरा, गारापुरी , खुरसोडी, कामथी राजस्व क्षेत्र.

पश्चिम- सिवनी जिला सीमा.

उत्तर- कक्ष क्रमांक 411 , 418 , 419 , 420, 421 , 422, 424, 426 पी 751 पी 753 एवं ग्राम गनखेड़ा. रानीकुठार राजस्व क्षेत्र.

दक्षिण-पी 754 , पी 756 , कक्ष क्रमांक 489ए, 489बी, 489सी , 490, 494, 469ए, 469बी, 469सी , 469डी, 470ए, 470बी, 470सी, 465ए. 465 बी, 463 एवं ग्राम- नैतरा , कंटगझरी , सिर्रा , रमरमा, नगझर, नांदगांव , टेकाडी, चिरचिरा , भजियापुर, धुनाड़ी, ढिमरूरीठ, जमुनिया, कोंडमी , राजस्व क्षेत्र.

438A, 438B , 18232.883 438C, 439, 439C , 432A , 432B , 433, 433C, 434 , 436 , 437, 445 , 440, 444,417 , 431 , 431C, 412, 416 , 428 , 429A , 429B , 430 , 413 , 448 , 454, 435 , 446, 447A , 447B, 449, 450 , 451, 452 , 453 , 427, 457 , 458 , 471, 471C, 472, 459 , 466 , 467 , 467C , 468 , 455A , 455B , 456, 460 , 461 , 462, 464, 473 , 478 , 483 , 484 , 480, 493 , 479 , 481, 482 , 485 , 486A, 486B , 486C, 487, 474, 475, 477 , 476A , 476B , 488.

1594 , 1595 ,

1601 , 1624 ,

1602, 1598 .

1771.53 पूर्व - बफरजोन का वनकक्ष क्र. 1084 पश्चिम- राजस्व क्षेत्र उत्तर- बैहर- गढ़ी पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग एवं बफरजोन वनमण्डल का क्षेत्र. दक्षिण- कक्ष क्रमांक 1599 एवं 1604.

3201.180 पूर्व ग्राम अरंडिया. चतरूटोला, पटेलटोला की राजस्व सीमा.

पश्चिम- वनकक्ष क्र. 1230, 1245 एवं 1256. उत्तर- वनकक्ष क्र. 1217, 1218, 1289 एवं ग्राम मोहगांव की सीमा.

दक्षिण- वनकक्ष क्र. 1252, 1253, 1254 एवं 1255.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , अपर सचिव.

3591

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-12-2016- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-12-2016- दस-2 , दिनांक 14 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal , the 14th September 2016

No. F - 15-12-2016- X - 2.- In exercise of the powers conferred by the sub - section (2 ) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015 , under the sub - section 4 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as Wildlife Experience Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette :-

SCHEDULE

Boundaries

Site

S. No. Forest Division

(7)

Area in (Hectares) (6)

Compartment

No.

(5)

Forest Range (3)

(4)

(2)

(1)

Lalbarrah

18232.883

Sonewani

1.

South Balaghat.

East-Compartment No. 414, 415 , 441, 443, 463 and revenue area of village Pandrapani , Bagholi , Salhe , Bahiyatikur , Marera , Garapuri , Khursodi , Kamti .

West-Boundaries of district Seoni . North-Compartment No. 411 , 418 , 419, 420, 421 , 422, 424, 426, P751, P753 and revenue area of village Gankheda and Ranikuthaar.

South- P754 , P756 , Compartment No. 489A , 489B , 489C , 490 , 494 , 469A, 469B , 469C , 469D , 470A , 470B , 470C ,465A , 465B , 463 and revenue area of village Naitra , Katangjhari , Sirrah , Ramrama , Nagjhar , Nandgaon , Tekadi , Chirchira , Bhajiapaar , Dhunadi , Dhimrooreeth , Jamunia and Kodmi

438A , 438B , 438C, 439 , 439C , 432A , 432B , 433 , 433C, 434 , 436 , 437, 445 , 440 , 444,417 , 431 , 431C, 412 , 416 , 428 , 429A , 429B, 430 , 413 , 448 , 454 , 435 , 446, 447A , 447B, 449, 450, 451, 452 , 453 , 427, 457 , 458 , 471, 471C, 472 , 459, 466 , 467 , 467C , 468 , 455A , 455B , 456, 460 , 461 , 462, 464, 473 , 480, 493 , 479 , 478 , 483 , 484 , 481, 482 , 485 , 486A , 486B , 486C, 487 , 474, 475, 477, 476A , 476B , 488.

3592

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(5) (1)

(2)

(3)

(4)

East Forest village 2. North Balaghat

Baihar ( T) . Aaramtola

Bhimaudi

tant. 1596 , 1597 ,

1602, 1598

North

3. North Balaghat

Kalapani 1228 , 1229 ,

Lamta (T) .

1247 , 1246 ,

Kummang-

1248 , 1249 ,

1250, 1251 ,

aon . 1290 , 1291 ,

1292, 1293 .

(6)

FR.1594 , 1771.53

East-Compartment No. 1084 of buffer zone .

1595,

West-Revenue Area .

1601 , 1624 ,

North- Baihar - Gadhi PWD road and Buffer zone area .

South- Compartment No.1599 and 1604.

3201.180 East Revenue boundary of village Arandiya , Chatrutola, Pateltola.

West-Compartment No. 1230, 1245, 1256 .

North-Compartment No. 1217, 1218 , 1289 and Boundary of village Mohgaon .

South-Compartment No. 1252 , 1253 , 1254 and 1255 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy .

भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-13-2016- दस- 2.- भारतीय वन अधिनियम, 1927 ( 1927 का 16 ) की धारा 26 की उपधारा ( 2 ) एवं धारा 76 के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव ) नियम, 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03 ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:-

अनुसूची

वनमण्डल

परिक्षेत्र

स्थल

कक्ष क्रमांक

क्रमांक

(5) (1)

(3)

(4) 1.

(2) शिवपुरी सतनबाड़ा नरवर किला

सीमाएं

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(6)

(7)

आरक्षित वन-494

श्री टपकेश्वर

पिछोर

आरक्षित

वन-397.

महादेव मंदिर

एवं प्रपात.

262.22 पूर्व - आर. एफ. नरवर की सीमांकन रेखा मुनारा क्रमांक- 83 से 87 एवं 1 से 6 तक.

पश्चिम- आर.एफ. नरवर की सीमांकन रेखा मुनारा क्रमांक -14 से 43 तक.

उत्तर- किला सीमा एंव कट लाईन.

दक्षिण- आर.एफ. नरवर की सीमांकन रेखा मुनारा क्रमांक 6 से 14 तक.

290.41 पूर्व - वनखण्ड की सीमांकन रेखा, मुनारा क्रमांक 40 से 01 तक.

पश्चिम- वनखण्ड की सीमांकन रेखा, मुनारा क्रमांक 09 से 18 तक.

उत्तर- वनखण्ड का मुनारा क्रमांक 18 से 40 तक कक्ष क्रमांक 397 की उत्तरी सीमा.

दक्षिण- वनखण्ड की सीमांकन रेखा, मुनारा क्रमांक 01 से 09 तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

3593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016

क्र. एफ- 15-13-2016- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-13-2016- दस-2, दिनांक 14 सितम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal , the 14th September 2016

No. F- 15-13-2016 - X - 2.- In exercise of the powers conferred by the sub- section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 ( 16 of 1927 ) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest ( Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015 , Under the sub- section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following Schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:-

SCHEDULE

Site

S. No.

Compartment No.

Forest Division

Forest Range

(2)

(5)

Area in (Hectares) (6)

Boundaries (7) (3)

(4)

(1)

Satanwara

RF - 494

1

Narwar Kila

262.22

Shivpuri

East-Boundary pillar No. 83 to 87 and 1 to 6 of RF Narwar .

West-Boundary pillar No. 14 to 43 ofRF Narwar

North Fort Boundary and Cut line .

South-Boundary pillar No. 6 to 14 ofRF Narwar.

East-Boundary pillar No. 40 to 01 of Forest Block .

Pichor. Shri Tapkeshwar RF- 397 290.41 Mahadev Mandir and Waterfall .

West-Boundary pillar No. 09 to 18 of Forest Block .

North- Northern boundary of Compartment No. 397 from Pillar No. 18 to 40 of Forest Block.

South-Boundary pillar No. 01 to 09 of Forest Block.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

SANJAY MOHARIR, Addl . Secy.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3594

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 अगस्त 2016

पत्र क्र. 296 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(4) 0.712

(3) माला

(1) रीवा सिरमौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स ) संभाग क्र . 1 , रीवा.

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 297 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

0.115

(3) बहिवार

(1) रीवा

(2) सिरमौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.

(6) बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/ स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 298 - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने 3595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.975

सौर

सिरमौर

रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स ) संभाग क्र. 1 , रीवा.

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग कानिर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन. (6)

(2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 299 - भू- अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.048 (2) मनगवां

(3) फूल नं. 2

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स ) संभाग क्र. 1 , रीवा.

(6) बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

( 2) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 300 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.863 (2) सिरमौर

(3) जोड़ौरी

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/ स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

3596

पत्र क्र. 301 - भू-अर्जन -2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) 0.864 (2) मनगवां फूल नं. 1

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स ) संभाग क्र. 1 , रीवा.

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 302 - भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.437 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) पुरवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स ) संभाग क्र. 1 , रीवा.

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 303 - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3) रौरा

(4) 0.421 (2) मनगवां

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स ) संभाग क्र. 1 , रीवा.

(6) बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन .

( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3597

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

पत्र क्र. 304 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है: -

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) 1.684 (2) सिरमौर हटवा

(1) रीवा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स ) संभाग क्र. 1 , रीवा.

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 305 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.897

(3) देवास

(1) रीवा सिरमौर (2)

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.

बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 306- भू-अर्जन -2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:-

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.650

(3) लालगांव

(1) रीवा

(2) सिरमौर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स) संभाग क्र. 1 , रीवा.

(6) बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3598

पत्र क्र. 308 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

भूमिका वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 0.187 (2) सिरमौर

(1) रीवा

(3) बैकुंठपुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स ) संभाग क्र. 1 , रीवा.

(6) बैकुंठपुर देवास लालगांव मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 17.80 कि. मी. का भू-अर्जन.

( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. भ/स संभाग क्रमांक 1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राहुल जैन , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़ , दिनांक 3 सितम्बर 2016

पत्र क्र. 03 - अ- 82 - भू-अर्जन-2016-17. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि बानसुजारा परियोजना नहर ( सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ) के निर्माण में आने वाले भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

16.140 (1) टीकमगढ़

(2) खरगापुर

(3) खुड़ो नज. कुडीला

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) भू-अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़

(6) सिंचाई पद्धति ) . बानसुजारा परियोजना नहर ( सूक्ष्म (2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 04- अ- 82 - भू-अर्जन- 2016-17 चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5) 3599

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बानसुजारा परियोजना नहर ( सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ) के निर्माण में आने वाले अधिकांश भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

तहसील

भूमिका वर्णन नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4) (2)

(1)

3.050

(3) रमपुरा

टीकमगढ़ खरगापुर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ बानसुजारा परियोजना नहर ( सूक्ष्म सिंचाई पद्धति) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , बल्देवगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 08- अ- 82 - भू-अर्जन- 2015-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से. ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना के नहर निर्माण में आने वाले अधिकांश भू- भाग की भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है. इसी परियोजना के नहर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है :-

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (1)

(2)

(4) 2.330 मोहनगढ़

(3) रानीपुरा

टीकमगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

भू-अर्जन अधिकारी, जतारा हरपुरा सिंचाई एवं नदी तालाब जोड़ो परियोजना अंतर्गत मोहनगढ़ कुम्हेड़ी लिंक नहर निर्माण के कार्य हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , जतारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 8 सितम्बर 2016

क्र. 436-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- [भाग 1 3600

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(1)

(4) 0.032

(2) कोटर

सतना

(3) मझियार

(6) सिजहटा - हनौती अबेर मार्ग के सुदृढ़ीकरण हेतु.

(5) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र. 1 , रीवा ( म. प्र. ) .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र....-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमिका वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 4 की उपधारा ( 2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4) 1.783

(3) रजौला

(1) सतना

(2) मझगवां

(6) मझगवां से चित्रकूट मार्ग निर्माण हेतु.

(5) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र. 1 , रीवा (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 439-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (3) नयागांव

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4) 8.961

(1) सतना

मझगवां से चित्रकूट मार्ग निर्माण हेतु.

(2) मझगवां

(5) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र. 1 , रीवा (म. प्र. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

3601

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. 440-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014-सात- शा. 2 ए, भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

जिला

भूमिका वर्णन ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(4) 3.306 (1) सतना

(3) मोहकमगढ़

(2) मझगवां

( 2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मझगवां से चित्रकूट मार्ग निर्माण हेतु.

(5) संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम लि. संभाग क्र . 1 , रीवा (म. प्र. ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेश पाल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 9 सितम्बर 2016

क्र. 8875- भू-अर्जन- 02-अ-82-15-16.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कॉलम ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि के कॉलम ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अकिार अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है.

राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 2 ) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : -

भूमि का विवरण खसरा नं.

जिला तहसील ग्राम

कुल रकबा

(हेक्टर में )

(4)

(3)

(1) (2)

67/15 0.810 सिराली

हरदा

रामपुरी

अशासकीय योग .. नोट.-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण धारा 11 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकबा

(हेक्टर में)

(6)

(5)

0.053

आमाखाल जलाशय की 2 आर. मा. के निर्माण हेतु.

0.053

कार्यपालन यंत्री, जल ससांधन संभाग , हरदा.

(2 ) भूमि का नक्शा, प्लॉन एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण आदि भू- अर्जन अधिकारी , हरदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , हरदा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

( 3 ) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) हरदा की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा.

(4) सरकार की समुचित वेबसाइट www.harda.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीकान्त बनोठ, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

3602

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग अनूपपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2016

प्र. क्र. 5298- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख ) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग ) ग्राम- बोदा ( डूब क्षेत्र )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -43.474 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अजर्नीय रकबा

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

1.052

2.104

297

1.817

0.101 298

3.366

1.000 299

0.967

0.765 303

0.404

1.813

304

4.207

2.907 327

0.160 327/431

1.412

0.698

0.698

328/1

1.362

1.362

328/2

0.955 328/3

0.955

1.268

1.268

329

0.231

0.231

329/432

0.466

0.466

330/1

0.466 330/2

0.466

0.466

0.466

330/3

0.466

0.466 330/4

0.467

0.467

330/5

0.142

0.142

331/2

3.746

1.500 332

0.308 332/448

0.308

(3)

(2)

(1)

0.150 333/1

0.150

0.826

1.085

334

1.266

1.738

335/1क

0.345

0.345

336/1

0.610 336/2

0.610

1.295

1.295

337/1

1.295

1.295

337/2

1.007

1.007

338

0.025

1.700

340

0.400

0.829

341

1.076 344

1.497

0.354 345/1

0.354

0.152

0.152

345/2क

0.203

0.203

345/2ख

0.522

0.522

346

0.453

0.453

347/1क

0.202

0.202

347/1ख

0.202

0.202

347/1 ग

347/2

1.619

1.619

0.809

0.809

347/3

0.102

1.720

348/2

0.405

0.505

349

1.910

1.273 349/429

0.069

0.069 350

4.000

4.451

368

3.088

1.120 371

1.000

3.237

373

0.928

0.928

374/1

0.928

0.928

374/2

0.928

0.928

374/3

3.762

4.167

375

0.964 376/2

43.474

6.712 74.437

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकताहै.

प्र. क्र. 5298 - दस - भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में 3603

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम- बोदा ( स्पिल चैनल )

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 3.297 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

अजर्नीय रकबा (3)

(2)

(1)

0.202

0.870

294

0.417

0.417

295

1.052

2.104

297

1.116

1.817

298

332

0.510 3.297

3.747 8.955

कुल रकबा निजी भूमि

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5298- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम- बोदा ( नहर )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -1.410 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अजर्नीय रकबा

(3)

कुल रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.027

1.497

344

0.050

0.069

350

0.054

0.338

351

0.053

0.009 352

0.07

0.138

353

0.151

1.858

128/1

0.078

2.651

129

0.066

1.088

127/2

0.084

0.322

127/1

0.116

0.66

126

0.006

2.023

49/2

0.052

0.813

84

0.060

0.405

49/4

0.050

0.664

50

0.055

0.304

54/2

0.593

0.152 56/1

0.122

0.538

62/2ख

0.068

0.405

62/3

0.06

0.538

62/2क

0.044

0.607

62/1

0.036

1.214

63/1

1.410

16.78

कुल अर्जित रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है .

प्र. क्र. 5298 - दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- अनूपपुर

(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़ 3604

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(ग) ग्राम- खुर्शी ( नहर )

( घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 2.252 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(1)

अजर्नीय रकबा (3)

3.521

0.171 34

35

0.255

0.023

0.017 36

0.890

0.012 37

0.202

0.097

1.619

43/1

0.583

0.114 46/3

0.415

0.088 47/1क

66

0.032

0.142

0.058 67/2

0.405

0.150 68

1.635

0.111 70

1.185

0.203

1.206

71

3.587

0.320 86

0.150

4.194

91

92

0.891

0.182 100

3.226

0.147

0.384

0.063 101

0.210

0.014 109

0.243

0.096 126/2

0.591

0.084 126

0.703

0.106 126

1.000

0.014 129/1क/1

2.252

27.087

कुल अर्जित रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5298 - दस - भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख ) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम-महोरा (नहर )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 2.292 हेक्टर.

खसरा नम्बर

(1)

कुल रकबा (हेक्टेयर में) (2)

अजर्नीय रकबा (3)

0.696

10/1

0.061

0.122 9

6.851

3.237

0.158 1

3.441

0.310 24

0.100 24/4

0.607

23

2.229

0.183 52

0.119

0.829

54

0.168

1.416

0.020 55/2

0.138

84/344

0.089

0.154

1.519

56

0.534

0.090 57

0.506

64/3

1.064

0.187 84/1

0.906

0.151

23.593

2.292 कुल अर्जित रकबा

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकताहै.

प्र. क्र. 5298- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि 3605

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग ) ग्राम-पालाडोगरी ( नहर )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -1.078 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

अजर्नीय रकबा (3) (1)

0.083 26

1.619

0.012

0.202

27

0.057

0.809

28/3क

0.057

0.405

28/3ख

0.133

0.607

28/4क

4.293

0.117 30

0.210

2.557

36

3.236

0.209 45

0.018 46

0.719

0.404

0.008 52

0.100

1.173

58

74

0.074 1.078

0.381 16.405

कुल अर्जित रकबा

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5298- दस - भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है . भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम- पालाडोगरी माइनर 1 ( नहर )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -0.834 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अजर्नीय रकबा

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.008

0.809

28/3क

0.018 28/3ख

0.405

0.050

0.664

75

0.086

0.716

77/2

0.060

0.891

81/2

0.014 82

0.559

0.012

0.186

83/1

0.030

0.696

86

0.030

1.619

89/3

0.130

1.902

90

1.538

0.078 92

1.821

0.108 93

0.120

1.781

94

0.068

1.019

188/383

0.022

0.214

189

0.834

14.820

कुल अर्जित रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5298- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख ) तहसील- पुष्पराजगढ़ 3606

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(ग) ग्राम- पालाडोगरी माइनर 2 ( नहर )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 0.513 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अजर्नीय रकबा (3)

कुल रकबा (हेक्टेयर में) (2)

(1)

0.052

1.173

58

0.052 59

0.546

0.026

0.316

60/2

0.068

1.380

61

0.018 62/1

0.194

1.408

0.018 123

0.030

0.247

124

0.018

0.202

125

0.018 127/2

0.109

0.145

0.016 128/1

0.050

0.575

129

0.469

0.051 166/1

0.032 168

0.401

0.026

0.110

169/1

0.014 170

0.595

221/1ख

0.024

0.894

0.513

8.764

कुल अर्जित रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5298- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-अनूपपुर

(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़

( ग) ग्राम- कस्तूरी टेल माइनर ( नहर )

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 0.607 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में) (2)

अजर्नीय रकबा (3) (1)

0.010 21/1ख

0.202

22

2.242

0.171

0.046 30

0.808

0.050

2.230

31

0.405

0.090 34

0.012 50

0.506

0.072 51/2

0.809

2.080

0.004 54

57/2

0.142

0.026

0.036

0.498

58

1.522

0.016 60

0.038

0.582

65

67

0.012

0.660

0.024

0.405

76/2

0.607

13.091

कुल अर्जित रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- समरार जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5299- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग ) ग्राम- झिलमिला ( डूब क्षेत्र )

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 48.318 हेक्टर.

खसरा नम्बर

अजर्नीय रकबा

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(3) (1)

(2) 1.433

26

0.792 3607

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

0.312

0.312

27

0.101

0.101

28/1

0.061

0.061

28/2क

0.101

0.101

28/2ख

0.348

0.348

29

0.809

1.724

30/1क

1.821

2.225

30/1 ख

0.809

1.214

30/2

1.214

1.214 31

2.748

2.748

32

2.072

2.072

34

0.324

0.324

35/1क

0.397 35/1ख

0.397

0.405

0.405

35/1 ग

1.032

1.032

35/2

1.092

1.092 36/1

0.008

0.008

36/2

0.320

0.320

37

0.841

0.841

28

1.092

1.092

39/1

0.069

0.069

39/2क

1.214

1.214

39/2ख

1.023

1.023

39/2ग

0.809

0.809

39/3क

0.405

0.405

39/3ख

0.971 40

0.971

0.470

0.470

41

2.076

2.076

42

0.036

0.125

45

3.407

0.323 49

1.724

1.724

50

1.316

1.951

51

1.520

2.003

56

0.809

0.809

57/2

4.836

4.836

58

0.097

0.097

59

4.709

4.709

60/1

4.757

4.757

60/2

0.020

1.809

61/1

1.808

1.808

61/2

0.158

0.158

62

(2)

(3) (1)

0.028

0.028

63

0.117

0.117

65/1

0.162

0.162

65/2

0.045

0.045

66

1.712

1.712

67

0.405

4.606

69/1

48.318 कुल रकबा निजी भूमि..60.964

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5299- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग ) ग्राम- मेडियारास ( डूब क्षेत्र )

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -15.420 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अजर्नीय रकबा (3)

(2)

(1)

0.303

8.522

149

0.688

4.760

151

0.202

0.413

152

0.020

0.413

153

1.586

1.554 155

2.845

2.845

156

3.893

3.893

157

2.047

2.047

158

1.246

1.246

160 3608

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

(2)

(3) (1)

0.223 164

0.223

166/1

3.488

0.121

0.506 182/4

0.506

1.619

1.619 182/11

0.153

1.631

240

15.420

33.192

कुल अर्जित रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5299- दस - भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता काअधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 , सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख ) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम- फरहदा ( डूब क्षेत्र )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -3.014 हेक्टयर.

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

2.023

52/2

2.816

58

59

1.801 6.640

1.237 0.776 1.001 3.014 कुल अर्जित रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकताहै.

प्र. क्र. 5299 - दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर.

(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम- फरहदा ( स्पिल )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) - 4.395 हेक्टयर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जनीय रकबा (3)

(2)

(1)

0.390

2.816

58

0.800

1.801

59

1.125

60

0.650

2.280

3.354

61

2.312 11.408

0.275 4.395 66/119 कुल अर्जित रकबा

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकताहै.

प्र. क्र. 5299 - दस - भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख ) तहसील- पुष्पराजगढ़ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम- झिलमिला ( नहर )

(घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 0.515 हेक्टयर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जनीय रकबा (3)

(2)

(1)

0.515 0.515

1.229 1.229

78/1क कुल अर्जित रकबा

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.-झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमिका नक्शा( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5299- दस - भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-अनूपपुर

(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम- फरहदा ( नहर )

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 2.261 हेक्टयर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जनीय रकबा (3)

(2)

(1)

0.052

0.263

60/2

0.771

8.357

66

0.410

2.229

109/2

0.306

1.214

109/4

0.200

0.636

114/2

0.199

1.752

114/3

0.165

1.214

114/4

0.075

0.809

114/8

0.809

114/9

0.083 2.261

17.283

कुल अर्जित रकबा

3609 (2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5299 - दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग) ग्राम- बीजापुरी ( नहर आर. बी. सी. )

(घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -4.318 हेक्टर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

अर्जनीय रकबा (3)

(2)

(1)

0.245

6.508

104

0.297

2.464

107

0.603

8.436

108

0.275

1.433

109

0.272

0.898

128

0.042

1.420

129

0.061

1.449

106

0.012

0.329

132

0.474

2.011

136

0.088

0.397

140

0.423

0.713

144

0.534

0.138 149

0.286

1.684

375

1.914

0.183 377

0.603

0.094 378

0.009 156

1.096

0.177

2.347

370

0.081 371

0.640

0.058

0.219

607 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3610

(3)

(2)

(1)

0.397

5.063

343

0.103

1.991

255

4.318

42.149

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5299- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़

(ग ) ग्राम- कछराटोला ( मुख्य नहर एल.बी.सी. ) (घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) -4.357 हेक्टयर.

खसरा नम्बर

कुल रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

अर्जनीय रकबा (3) (1)

0.052

0.862

103

0.237

1.375

140

0.098

0.788

139/1

0.097

0.526

139/2

0.195

1.645

137

0.413

0.011 135/2

0.011

0.409

135/1

0.067

0.271

136

0.187

3.631

133

0.240

2.245

133

0.016

0.673

78

0.061

0.838

73

0.248

2.958

71

(2)

(3) (1)

0.106

0.708

69

0.314

1.697

68

0.046

3.505

388

0.302

1.626

422

0.092

0.668

51

0.039 50

0.093

4.412

0.349 429

0.605

9.208

694

0.075

0.809

761/1

0.809

0.049 761/3

0.081

1.809

762

0.159

2.493

765

0.074

3.800

768

0.041

1.274

771

0.093

1.732

772

0.123

3.106

778

0.076

1.335

776

0.152

1.554

777

3.704

0.021 834

0.040

5.742

835

4.357

66.718

कुल रकबा निजी भूमि ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5299- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ-2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- अनूपपुर

(ख) तहसील- पुष्पराजगढ़ मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(ग) ग्राम-कछराटोला ( एल.बी.सी. माइनर नहर ) (घ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि ) -1.064 हेक्टयर.

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.061

1.132

528

0.036

0.674

529

0.108 531

1.554

0.065 532

1.384

0.037 545

0.599

0.056

0.676

544

3.707

0.270 540

562

1.254

0.172

0.667

0.040 570

0.018

0.146

571

572

0.668

0.069

0.132 577

1.376

1.064

13.837

कुल रकबा निजी भूमि .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5299- दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ- 2016-17.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 3 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30, सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला- अनूपपुर

(ख ) तहसील- पुष्पराजगढ़

( ग) ग्राम- पालाडिंगवार ( एल.बी.सी. मुख्य नहर ) (घ ) लगभग क्षेत्रफल ( निजी भूमि) - 0.263 हेक्टयर.

खसरा नम्बर

अर्जनीय रकबा

कुल रकबा (हेक्टेयर में)

(2)

(3) (1)

0.043

1.211

258

0.084

1.334

259

3611

(3) (1)

(2)

0.105 262

1.711

0.031 266

0.991

0.263

5.247

कुल रकबा निजी भूमि

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.- झिलमिल जलाशय योजना के बांध एवं नहरों के निर्माण हेतु.

(3 ) भूमिका नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , पुष्पराजगढ़ के कार्यालय में निःशुल्क किया जा सकताहै.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग रीवा , दिनांक 8 सितम्बर 2016

पत्र क्र. 2153 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- बेलवा पैकान 396

(घ) क्षेत्रफल-1.756 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.021

1841

0.088

1842

0.033

1844

1807

0.045

1806

0.048 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

3612

(2) (1)

0.091 1805

0.021 1860

0.057 1861

0.027 1862

0.029 1863

0.007 1864

0.015 1866

0.043 1865

0.067 1870

0.076 1871

0.006 1998

0.001 1873

0.074 1995

0.069 1994

0.047 1880

0.042 2495/1885

0.015 1993

0.006 1885

0.075 1887

0.015 1939

0.047 1937

0.050 1938

0.001 1950

0.060 1935

0.047 1934

0.033 1891

0.069 1894

0.001 2514

0.036 1895

0.099 1721

0.019 1897

0.184 1720

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 1.664

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.017 1830

0.075 1779

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.092 अब का योग योग 1.756 (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2155 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- नवागांव 312

(घ) क्षेत्रफल-3.431 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.121

458

0.066

450

0.067

452

0.010

451

0.066

446

0.003

447

419

0.161

0.085

416

0.046

396

0.124

391

0.030

395

0.002

394

0.064

386

0.131

231

0.008

230

0.126

235

0.002

236 3613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.011

355

0.008

245

0.056

358

0.068

357

0.038

356

243

0.299

0.035

244

0.284

116

0.140

114

0.095

75

0.193

74

0.006

252

0.238

73

0.038

354

0.057

361

0.061

351

0.009

352

0.011

322

0.128

321

0.140

316

0.129

267

266

0.143

0.009

265

0.001

263

0.078

264

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 3.387

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.018

390

0.026

184

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.044 अ+ब का योग 3.431

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2157- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- आंवी 27

(घ) क्षेत्रफल-2.195 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.036

1243

0.019

1240

0.024

1241

0.005

1238

0.050

1239

1236

0.038

0.073

1235

0.025

1233

1226

0.004

0.020

1232

1227

0.001

1201

0.108

1200

0.039

0.048

1199

0.095

1178

0.043

1168

0.036

1166

1150

0.039

0.001

1147

1146

0.079

0.042

1143

0.040

1138

0.028

1119

0.068

1118

0.025

1117

0.035

1115

0.001

1113 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3614

(2) (1)

0.022 1112

0.052 1111

0.031 1060

0.001 1052

0.002 1061

0.053 1058

0.052 1057

0.049 715

0.024 714

0.025 713

0.007 712

0.019 593

0.010 594

0.025 595

0.007 600

0.001 1059

0.015 602

0.033 599

0.014 603

0.036 683

0.012 684

0.046 685

0.034 686

0.010 687

0.024 678

0.002 677

0.078 676

0.002 675

0.043 645

0.001 646

0.050 643

642

0.007

0.041 641

0.208 558

0.023 559

0.024 560

0.080 430

0.001 1113

0.008 625

0.001 626

'अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.195

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.000 म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

2.195 अब का योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्व सबमाइनर नहर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2159- प्रका.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- ढाढ़र 248

(घ) क्षेत्रफल-0.820 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.001

368

0.005

369

0.202

371

0.009

372

0.010

376

0.020

375

0.064

374

323

0.021

0.115

322

0.005

321

0.003

326

0.031

328

0.012

373

0.085

327

0.047

329

0.010

303

0.147

302

0.007

304 अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.794 3615

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.026

367

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.026

अ+ब का योग 0.820

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2161 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकतां है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम- कुइयां खुर्द 93

(घ) क्षेत्रफल-4.627 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

(हेक्ट. में)

(2)

नम्बर (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.149

1236

0.330

1233

0.275

1231

0.017

1232

0.105

1151

0.052

1152

0.248

1046

0.040

1044

0.133

1045

0.099

1040

0.180

1039

0.070

903

(2)

(1)

0.031

911

0.003

1076

0.001

916

0.058

915

0.003

918

0.078

919

0.001

924

0.012

925

0.001

936

0.096

935

0.018

947

0.131

826

0.002

825

0.020

786

0.092

787

0.079

303

0.108

302

0.040

301

0.059

258

0.004

256

0.019

257

0.034

259

0.043

260

0.016

262

0.049

261

0.011

291

0.001

265

0.081

290

0.041

289

0.033

264

0.002

279

0.068

280

0.001

284

283

0.131

0.021

167

0.010

166

0.009

165

0.124

164

0.097

131

0.066

132

0.043

159

0.040

134

0.005

136

0.029

137

0.024

85

0.084

86 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3616

(2)

(1)

0.050

82

0.005

80

0.128

1251

0.023

1258

0.011

1250

0.054

1252

0.041

1254

1255

0.031

0.112

1135

0.053

1131

0.052

1130

0.008

1120

0.112

1121

0.008

1112

0.08

1111

0.037

896

0.02

898

0.076

899

0.039

900

0.026

904

4.583

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.026

912

0.008

775

0.010

300

0.044

म. प्र . शासन की भूमि का योग ..

अब का योग .. 4.627

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 " के ब्रान्च माइनर में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2163 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम- महगना 514

(घ) क्षेत्रफल-1.399 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.032

115

0.048

117

0.100

116

0.079

119

123

0.017

0.001

125

0.003

120

0.271

124

0.039

189

0.176

187

0.057

132

0.001

186

0.105

133

0.096

135

0.001

148

149

0.033

0.173

150

0.167

152

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 1.399

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000 अब का योग . 1.399

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2165- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 3617

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम-देवगांव-286

(घ) क्षेत्रफल-5.395 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.011

1169

0.196

1435

0.095

1433

0.269

1174

0.036

1180

0.027

1179

0.077

1182

0.067

1183

0.024

1189

0.001

1188

0.040

1187

0.056

1195

0.067

1196

0.036

1197

0.097

1200

0.002

988

0.001

989

0.130

987

0.066

986

0.048

975

0.033

974

0.012

976

0.058

977

0.026

971

0.106

967

0.016

968

0.109

964

0.101

955

0.006

954

0.018

953

(2)

(1)

0.126

952

0.007

951

0.001

945

0.178

934

0.003

889

0.048

890

0.014

933

0.007

899

0.028

930

0.026

900

0.024

929

0.055

905

0.041

906

0.080

908

0.001

434

0.040

910

0.029

911

0.048

913

0.025

914

0.029

915

0.002

433

0.035

429

0.174

430

0.013

431

0.049

432

0.042

1194

0.035

1193

0.003

1202

0.081

1411

0.014

1412

0.009

1410

0.013

1409

0.066

1383

0.079

1386

0.043

1372

0.024

1371

0.022

1369

0.006

1368

0.020

1370

0.001

1367

0.067

1366

0.052

1365

0.005

1352

0.111

1353

0.011

1354

0.002

1339 3618

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(2) (1)

800

0.005 526

0.100

0.008 527

0.001 525

0.071 529

0.013 530

0.034 392

0.083 382

0.001 383

0.072 380

0.004 379

0.003 377

0.041 376

0.013 373

374

0.035

0.007 372

0.002 371

0.055 367

0.004 366

0.001 364

0.008 365

0.001 600

0.054 294

0.009 292

0.087 291

0.008 300

0.096 288

0.006 287

0.005 286

0.007 277

0.008 276

0.051 272

270

0.052

0.043 985

0.043 993

0.002 984

0.025 994

0.045 995

0.057 998

0.005 982

0.001 981

0.010 809

0.037 810

0.017 808

0.021 805

(2)

(1)

806

0.022

0.024

803

0.017

802

0.030

782

0.018

783

0.013

799

0.010

520

0.041

532

0.071

394

0.011

393

0.002

381

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 5.130

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.025

1432

0.026

1199

0.002

973

0.090

909

0.108

435

0.014

290

0.265

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

अ+ब का योग 5.395

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 " के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2167- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां 3619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम सेमरी कला 617

(घ) क्षेत्रफल-2.886 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में ) (1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.156 317

0.181 171

170

0.085

0.001 172

0.013 169

0.079 168

0.075 167

0.044 166

0.032 165

164

0.053

0.092 163

0.040 158

0.041. 157

0.008 156

0.087 .151

0.006 152

0.006 119

118

0.171

0.011 117

0.407 115

0.014 114

0.001 64

0.080 56

0.085 55

0.066 57

0.201 10

0.084 8

0.046 9

0.001 7

0.024 5

0.106 4

3

0.053

0.232 2

0.022 65

0.016 66

0.010 46

45

0.017

0.144 44

0.017 32

0.069 31

0.006 33

(2)

(1)

0.003

34

0.001

12

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.886

ब- म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 अब का योग . 2.886

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2169- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- उलही कला 53

(घ) क्षेत्रफल-0.769 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.014

256

0.006

258

0.238

259

0.023

272

260

0.108

0.099

261

257

0.030

0.211

249

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.729 3620

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(2)

(1)

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.040

273

0.040

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

0.769 अब का योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2171 - प्रका. - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- हर्दी 630

(घ) क्षेत्रफल-6.149 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में )

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.562

1022

0.014

1023

0.168

1020

0.029

1018

0.116

1019

0.001

980

0.028

963

0.577

962

0.022

955

0.099

957

0.164

954

0.012

819

(2)

(1)

0.047

820

821

0.010

0.095

824

0.075

825

0.173

743

0.005

746

0.047

747

0.104

745

528

0.038

0.065

527

0.033

530

0.046

526

0.032

525

0.033

524

0.279

478

0.244

479

0.107

403

0.022

400

0.016

429

0.013

428

0.142

404

0.006

426

0.003

425

0.011

424

0.102

409

0.002

402

0.021

405

406

0.047

0.067

407

0.076

408

0.012

146

0.089

147

0.306

128

0.001

127

0.037

125

0.183

126

0.148

34

0.081

35

0.177

36

0.126

37

0.260

2

0.325

1

0.042

953

0.009

948

0.002

952

0.003

949

0.002

939 3621 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

0.006

942

0.012

941

अनुसूची

0.015

940

0.001

927

(1 ) भूमि का वर्णन-

0.005

922

(क) जिला- रीवा

0.001

923

(ख) तहसील- मनगवां

0.039

909

(ग) ग्राम- सतगढ़ 580

0.003

921

(घ) क्षेत्रफल-0.063 हेक्टेयर.

0.006

920

खसरा

0.008

911

नम्बर

0.022

910

अर्जित रकबा (हेक्ट. में ) (2)

(1)

0.011

899

अ-निजी पट्टे की भूमि 0.008

903

0.013

1

0.017

0.023 900

2

0.013 0.007

3

898

0.014

13

0.010

901

0.022

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.063 902

0.018

890

ब- म. प्र. शासन की भूमि 0.001

912

0.000

म. प्र. शासन की भूमि का योग .

0.333

5

0.001

0.063 979

अब का योग ...

0.029

977

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .. 6.131

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.018

6

0.018

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

अब का योग .. 6.149

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2175 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क ) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

पत्र क्र. 2173 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा 3622

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

( ग) ग्राम- महुआ 498

(घ) क्षेत्रफल-2.217 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा नम्बर

(हेक्ट. में)

(2) (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.142 197

0.169 198

0.016 202

0.363 201

211

0.052

0.081 210

0.011 888

0.013 889

0.023 891

0.025 942

0.014 892

0.014 893

0.033 894

0.026 913

0.022 849

0.010 905

0.024 909

0.005 851

0.031 857

0.008 854

0.010 855

0.005 856

0.033 811

0.027 812

0.001 810

0.005 809

0.043 801

0.019 800

0.001 799

0.020 798

0.020 792

0.010 791

0.018 790

0.013 789

0.044 698

0.001 785

0.034 784

0.039 713

0.014 712

0.012 709

0.016 707

(2)

(1)

0.006

708

0.056

359

0.012

337

0.021

336

0.028

334

0.016

335

0.013

332

0.004

339

340

0.038

0.037

341

0.008

342

343

0.051

0.001

344

0.008

31

0.379

980

0.030

979

0.002

978

0.001

338

2.178

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0014

203

0.017

987

0.008

885

0.039

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

अब का योग .. 2.217

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 के ब्रांच माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2177- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-मनगवां 3623

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- पलिया 352

(घ) क्षेत्रफल-8.957 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा खसरा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(2) (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.036 1110

0.241 1108

0.071 1097

0.099 1096

0.044 1073

0.001 1074

1072

0.068

0.062 1071

0.224 1054

-0.010 1055

0.073 1005

0.087 1008

0.001 1006

0.082 1007

985

0.192

0.024 984

0.001 986

0.001 983

0.078 900

0.015 841

0.040 901

0.054 899

902

0.178

0.002 903

0.047 916

0.005 911

0.057 915

0.051 914

0.004 931

929

0.053

0.067 927

0.062 926

0.016 840

0.062 845

0.053 844

0.128 523

0.005 519

0.001 843

0.024 522

0.042 521

0.103 528

(2)

(1)

0.012

509

0.066

507

0.103

506

0.006

532

0.033

533

0.041

393

0.074

392

0.006

389

0.034

390

0.006

348

0.022

388

0.047

349

0.001

524

0.016

350

0.048

352

0.055

353

0.111

354

0.208

216

0.035

215

0.022

220

0.146

219

0.004

214

0.189

176

0.079

177

0.002

181

153

0.050

152

0.196

0.251

130

0.080

131

0.008

129

0.017

128

0.005

132

0.064

118

0.063

116

0.008

117

0.212

75

0.011

74

0.249

53

0.011

52

0.008

45

0.089

44

0.001

58

0.115

43

35

0.001

42

0.013

0.029

37 3624

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(2) (1)

0.069 39

0.023 40

0.238 14

0.002 13

0.010 5

4

0.039

0.021 3

0.005 2

1

0.098

0.003 6

0.073 531

0.103 534

0.017 535

0.012 536

323

0.119 322

0.016

0.010 545

0.034 321

713

0.029

0.045 715

0.010 718

0.004 739

0.018 732

0.066 733

0.045 734

0.044 730

0.017 735

0.115 207

0.020 206

0.033 205

0.001 208

0.126 199

0.027 204

0.077. 143

142

0.146

0.270 141

0.013 140

0.109 135

0.034 136

0.118 100

0.008 99

0.013 126

0.016 155

0.047 156

0.125 154

0.002 157

(2)

(1)

0.018

168

0.124

169

0.001

125

0.015

167

0.154

172

0.099

165

0.181

164

0.043

237

8.416

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.050

1119/1050

0.191

928

842

0.016

0.001

538

0.016

267

0.001

546

0.225

549

0.034

708

0.007

717

0.541

म. प्र . शासन की भूमि का योग .

8.957

अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2179- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां 3625

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम- उलही खुर्द 55

(घ) क्षेत्रफल-0.873 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

खसरा नम्बर (1)

(2)

अ- निजी पट्टे की भूमि

56

0.050

0.080

58

0.207

21

0.003

24

0.067

23

0.001

22

0.089

19

0.260

27

0.014

16

0.102

8

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.873

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.000

म. प्र. शासन की भूमि का योग .

0.873 अब का योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2181- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला -रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- रघुराजगढ़ 574

(घ) क्षेत्रफल-1.002 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.022

895

0.200

894

0.002

892

0.047

43

0.086

44

0.065

7

0.038

4

0.197

5

0.023

9

0.136

424

0.009

425

426

0.029

0.010

434

0.107

421

0.971

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.006

893

0.025

1

0.031

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

1.002

अ+ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 के ब्रान्च माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जासकता है.

पत्र क्र. 2183- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील-मनगवां 3626

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(ग) ग्राम- पटेहरा 356

(घ) क्षेत्रफल-2.936 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा नम्बर

(हेक्ट. में)

(2) (1)

अ- निजी पट्टे की भूमि 403

0.197

0.070 402

401

0.059

0.121 400

399

0.121 398

0.012 397

0.023 316

0.194

0.002 396

395

0.097

0.001 321

322

0.030

0.001 394

0.011 323

343

0.010 326

0.012

0.057 342

0.125 327

325

0.024

0.008 329

0.107 333

0.099 334

195

0.035

0.031 196

0.054 198

0.002 200

0.054 193

194

0.001 192

0.109 186

0.008

0.023 185

184

0.142

0.026 182

0.006 181

0.001 183

0.023 191

0.025 187

0.022 188

0.044 172

0.008 173

0.077 170

0.017 169

0.016 168

(2)

(1)

0.012

165

26

0.043

0.005

25

29

0.041

30

0.011

31

0.006

36

0.014

23

0.036

0.038

13

18

0.031

16

0.047

0.023

201

0.071

202

0.022

209

0.010

205

206

0.017

0.030

207

0.018

208

0.011

234

0.052

235

238

0.052

0.043

237

246

0.001

0.054

159

157

0.036

152

0.033

140

0.001

0.020

138

139

0.019

0.019

132

0.003

131

0.003

130

0.003

133

0.002

129

2.932

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.004

0.235

0.004

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

2.936

अ+ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 के ब्रान्च माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

3627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2185 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम-मोहगढ़ 512

(घ) क्षेत्रफल-1.680 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

(हेक्ट. में)

नम्बर

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

188

0.002

0.027

187

0.028

186

0.046

152

0.033

153

0.001

169

0.042

168

0.025

167

0.012

166

0.069

131

0.201

130

0.008

128

0.123

93

0.004

94

0.119

95

0.116

97

0.020

98

0.117

36

0.054

35

0.067

33

0.027

32

0.304

31

0.022

189

0.005

190

0.026

191

(2)

(1)

0.039

192

0.024

193

0.007

194

0.045

205

0.003

195

0.004

199

0.060

200

1.680

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000

म. प्र. शासन की भूमि का योग .

1.680

अब का योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 के ब्रान्च माइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2187- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम-कांटी-84

(घ) क्षेत्रफल-0.841 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.037

1261

0.177

1209

0.001

1210 3628

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(2)

(1)

0.084

1212

0.057

1211

0.010

1213

0.028

1222

0.058

1224

0.028

1223

0.022

1228

0.038

1231

0.020

1232

0.021

1234

0.021

1235

0.025

1237

0.012

1239

0.025

1238

0.011

1241

0.013

1242

0.007

1248

0.013

1247

0.009

1245

0.021

1246

0.009

1154

0.049

1155

0.022

1152

0.001

904

0.819

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.022

1153

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.022

0.841 अब का योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 के ब्रान्च माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2189- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- दुअरा 270

(घ) क्षेत्रफल-0.526 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.202

29

0.007

27

0.058

28

0.008

26

0.134

35

0.055

7

0.058

3

0.003

6

0.001

31

0.526

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब- म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000

0.526

अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 11 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2191 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां 3629

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(ग) ग्राम- सिलपरी 599

(घ) क्षेत्रफल-3.047 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा नम्बर

(हेक्ट. में)

(2) (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.011 690

0.133 689

0.002 604

0.044 605

607

0.013

0.029 606

0.010 608

0.131 609

0.012 612

0.078 613

0.015 614

595

0.123

0.015 619

0.114 620

0.036 621

0.002 628

0.131 627

0.031 632

0.002 626

0.106 633

0.026 638

0.031 641

0.001 578

0.008 642

0.020 643

0.001 646

0.016 644

0.013 645

0.001 650

0.055 649

0.001 827

0.029 429

0.031 428

0.017 427

0.019 426

0.015 425

0.018 423

(2)

(1)

421

0.024

0.006

422

0.065

403

0.108

402

0.016

401

0.067

392

0.045

390

0.023

314

389

0.021

0.035

388

0.027

387

0.010

358

0.022

359

0.023

357

0.001

356

0.042

355

0.035

354

0.029

353

0.038

351

352

0.014

0.055

320

0.017

319

0.038

315

0.043

313

0.034

312

0.014

311

145

0.041

0.065

143

142

0.118

141

0.005

0.095

140

133

0.051

132

0.020

0.009

131

0.148

127

128

0.008

0.048

50

0.001

51

0.106

49

0.006

48

0.011

47 3630

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(2)

(1)

0.015

46

0.012

45

24

0.011

0.085

23

अ . निजी पट्टे की भूमि का योग 3.047

ब- म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000

3.047 अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 10 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2193 - प्रका. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : -

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम-अमवा 10

(घ) क्षेत्रफल-2.231 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(1)

(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.005

79

0.022

78

0.032

77

0.003

75

0.034

76

56

0.010

57

0.149

0.160

133

(2)

(1)

132

0.030

0.047

131

130

0.117

0.242

156

158

0.126

0.200

162

0.199

161

212

0.034

0.008

211

0.022

218

0.022

217

342

0.116

0.097

343

0.006

354

344

0.190

353

0.106

0.254

352

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.231

ब- म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000

अब का योग .. 2.231

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 10 एवं 11 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2195- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां 3631

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम- धवैया 289

(घ) क्षेत्रफल-2.247 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा नम्बर

(हेक्ट. में)

(2) (1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.348 321

0.021 341

342

0.140

0.109 343

0.006 346

0.021 351

0.021 352

0.022 353

0.015 354

0.120 355

0.014 356

0.133 357

0.003 358

0.018 359

0.014 333

0.024 360

0.048 361

0.005 362

0.026 274

0.022 275

. 0.054 276

0.100 278

0.008 279

0.114 262

0.004 261

0.019 243

0.072 242

0.005 260

0.010 244

0.117 223

208

0.002

0.143 209

0.106 63

0.076 62

0.039 61

0.080 60

0.106 56

55

0.034

0.008 61/546

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 2.227

(2)

(1)

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.020

54

0.020

म. प्र . शासन की भूमि का योग

2.247

अब का योग ..

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2197-प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- दुअरा 272

(घ) क्षेत्रफल-0.456 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

(हेक्ट. में)

(2)

खसरा नम्बर (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.005

37

0.020

36

35

0.028

0.048

34

33

0.018

0.033

23

22

0.014

19

0.013

0.015

18

0.046

17

13

0.033

0.037

12

9

0.044 3632

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

(2)

(1)

8

0.033

0.009

2

0.001

5

0.023

4

1

0.024

0.444

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.012

3

0.012

म. प्र. शासन की भूमि का योग

0.456

अब का योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह मांइनर क्र. 12 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2199 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- जरहा 169

(घ) क्षेत्रफल-1.421 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.017

25

0.070

35

34

0.039

0.001

33

32

0.049

(2)

(1)

0.008

31

0.004

41

0.021

42

0.026

43

0.050

44

56

0.084

0.036

55

0.006

54

0.004

68

73

0.003

0.039

72

0.067

71

88

0.024

0.029

87

0.021

81

0.068

80

0.048

115

119

0.137

0.011

122

0.095

123

0.011

124

143

0.002

0.029

149

144

0.009

0.028

145

0.100

283

0.009

301

0.020

292

300

0.019

0.064

299

297

0.017

0.057

296

205

0.099

(अ) निजी पट्टे की भूमि का योग 1.421

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का योग 0

1.421

अ+ब का योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 " के ब्रान्च माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

3633

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

पत्र क्र. 2201 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम-मनिकवार 520

(घ) क्षेत्रफल-3.200 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.027

1166

0.281

1165

1206

0.029

0.021

1207

0.007

1208

1205

0.064

0.003

1211

0.033

1204

0.001

1167

0.016

1203

0.001

1212

0.052

1213

0.017

1214

0.001

1256

0.069

1216

1217

0.085

0.015

1196

0.003

1198

0.026

1197

0.053

1178

0.046

1192

0.072

1179

0.011

1191

0.098

1180

0.079

1181

(2)

(1)

0.116

1128

0.015

1126

0.059

1127

1125

0.001

0.034

1124

0.023

1117

1077

0.061

0.033

1078

0.044

1079

0.040

1074

0.030

1073

765

0.009

0.045

764

0.001

761

0.045

762

0.003

740

0.069

763

0.052

741

0.047

742

0.001

743

0.054

744

0.037

745

0.013

747

0.013

748

752

0.024

0.004

753

0.085

754

755

0.009

0.044

645

0.031

644

643

0.024

0.045

626

0.006

641

0.006

637

0.031

636

0.008

635

0.075

633

220

0.105

0.047

219

0.043

208

0.007

207 3634

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(2)

(1)

0.017

109

0.035

108

0.006

107

0.122

106

0.063

91

40

0.002

0.026

88

0.028

43

0.029

45

0.007

78

0.022

46

0.033

49

0.032

50

0.029

60

0.025

52

0.001

53

0.049

59

0.026

58

0.033

66

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 3.134

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.035

627

0.007

631

0.009

218

0.006

111

0.066

म. प्र . शासन की भूमि का योग

3.200

अब का योग .

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2203- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- दुवगमा 240

(घ) क्षेत्रफल-1.471 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

217

0.006

0.045

216

0.188

215

214

0.074

0.016

213

0.042

212

0.049

211

0.052

209

0.006

194

0.012

208

0.010

195

0.019

197

0.001

198

182

0.036

181

0.035

0.038

180

0.010

179

178

0.031

0.038

174

0.001

173

0.048

172

166

0.047

168

0.057

149

0.012

0.090

148

0.042

86

0.031

87

0.011

88

84

0.009

0.034

89

0.155

69 3635

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

0.023

70

0.054

71

72

0.043

73

0.038

1.403

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.054 0.014

167 196

0.068

म. प्र . शासन की भूमि का योग .

1.471

अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 " के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2205- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- दुअरा 268

(घ) क्षेत्रफल-0.520 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)

खसरा नम्बर (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.185

18

0.063

17

0.068

16

0.050

14

0.028

13

(2)

(1)

0.022

10

0.039

8

9

0.011

7

0.054

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.520

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000 0.520 अब का योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 " के ब्रान्च माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2207 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- दुअरा 275

(घ) क्षेत्रफल-0.816 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)

अर्जित रकबा (हेक्ट. में ) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.001

133

0.216

131

0.098

129

0.055

111

0.048

110

0.002

109

0.055

106 3636

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(2)

(1)

107.

0.092

100

0.128

99

0.116

0.005

95

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.816

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.000

म. प्र. शासन की भूमि का योग ..

0.816

अब का योग .

( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2209- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- मऊगंज

(ग) ग्राम - अटरा कला 4

(घ) क्षेत्रफल-0.627 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)

खसरा नम्बर (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.034

180

181

0.390

0.022

238

0.181

239

0.627

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

(ब ) म. प्र. शासन की भूमि का योग 0.000 अब का योग . 0.627

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2211 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम-मिसिरगवां 476

(घ) क्षेत्रफल-0.712 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)

खसरा नम्बर (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

111

0.017

0.028

110

109

0.025

108

0.035

76

0.133

75

0.036

0.032

74

73

0.001

50

0.023

49

0.030

47

0.016

46

0.023

0.054

34

33

0.055 भाग 1 ]

3637

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(2)

(1)

30

0.050

5

0.010

6

0.050

9

0.016

10

0.078

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.712

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000

0.712 अब का योग ..

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

पत्र क्र. 2213- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- नवागांव ढ़ाखरा-313

(घ) क्षेत्रफल-0.772 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जित रकबा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(1)

(2)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.016

66

0.144

67

0.039

75

0.157

76

0.020

77

0.024

85

(2)

(1)

84

0.088

91

0.029

0.024

89

0.053

90

94

0.016

0.069

99

0.057

151

150

0.007

0.029

149

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.772

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000

0.772 अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2215- प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- पिपरी 372

(घ) क्षेत्रफल-0.489 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा (हेक्ट. में ) (2)

खसरा नम्बर (1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

5

0.001

0.008

7 3638

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(2)

(1)

0.002

71

6

0.105

0.077

10

13

0.061

0.054

16

18

0.101

20

0.014

0.065

21

0.001

9

0.489

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग .

ब- म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000

0.489 अ+ब का योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2217 - प्रका. - भू- अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- पलिया 351

(घ) क्षेत्रफल-0.754 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.001

94

0.039

93

(2)

(1)

0.087

11

12

0.110

0.002

13

0.065

187/13

0.058

17

0.005

29

30

0.019

0.004

28

31

0.141

43

0.113

0.010

42

0.012

38

0.001

40

39

0.071

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.738

ब-म. प्र. शासन की भूमि

0.016

92

म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.016

0.754 अब का योग .

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास , बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2219- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि /शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है: -

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख ) तहसील- मनगवां 3639

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

(ग ) ग्राम- सोनारूपा -627

(घ) क्षेत्रफल-0.746 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

125

0.023

0.007

126

132

0.101

0.045

133

0.010

100

84

0.099

0.143

99

0.011

153

0.124

154

0.012

98

0.171

152

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.746

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.000

म. प्र. शासन की भूमि का योग .

0.746

अब का योग ..

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2221 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- पलिया-349

(घ) क्षेत्रफल-0.683 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.061

111

112

0.041

0.028

113

0.020

114

229

0.033

0.001

115

227

0.023

0.005

228

226

0.001

0.061

223

0.067

222

220

0.018

0.006

247

0.056

249

0.007

248

0.051

211

0.051

254

0.037

253

0.025

294/252

252

0.004

0.050

255

0.002

259

0.027

256

0.008

257

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.683

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000

अ+ब का योग . 0.683

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनरं " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

3640

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

पत्र क्र. 2223 - प्रका.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- सोनारूपा 626

(घ) क्षेत्रफल-0.649 हेक्टेयर .

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

0.024

18

19

0.053

20

0.031

0.015

21

22

0.016

0.001

23

0.088

48

0.083

47

46

0.006

0.075

45

56

0.126

0.014

41

40

0.107

0.010

39

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.649

ब- म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000

0.649 अ+ब का योग .

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 6 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2225 - प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रीवा

(ख) तहसील-मनगवां

(ग) ग्राम- भमरा-468

(घ) क्षेत्रफल-0.398 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

(1)

अर्जित रकबा (हेक्ट. में) (2)

अ- निजी पट्टे की भूमि

26

0.002

0.049

27

25

0.036

24

0.006

13

0.092

14

0.128

0.058

5

4

0.007

0.002

23

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 0.380

ब- म. प्र. शासन की भूमि

0.018

21

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.018

अब का योग . 0.398

( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 9 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भाग 1 ]

3641

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

पत्र क्र. 2227- प्रका. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग) ग्राम- दुअरा 273

(घ) क्षेत्रफल-1.546 हेक्टेयर.

अर्जित रकबा

खसरा

नम्बर

(हेक्ट. में )

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

17

0.162

0.055

43

0.191

42.

0.003

44

0.005

45

0.004

46

0.020

9

0.020

48

0.041

50

0.016

52

0.001

53

0.072

61

0.065

60

0.070

59

234

0.146

0.091

231

0.006

181

0.077

182

0.005

183

0.024

184

179

0.021

(2)

(1)

0.008

176

177

0.080

0.002

178

0.004

175

0.042

144

0.024

145

0.015

174

0.005

173

0.009

171

0.032

170

0.023

147

0.090

148

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग 1.429

ब- म. प्र. शासन की भूमि

47

0.080

180

0.037

म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.117 अ+ब का योग 1.546

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 11 एवं 12 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना , रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2229- प्रका. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन -

(क) जिला- रीवा

(ख ) तहसील- मनगवां 3642

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

(ग) ग्राम-अमवा 9

(घ) क्षेत्रफल-0.844 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(2)

(1)

अ-निजी पट्टे की भूमि

100

0.139

0.126

99

0.007

73

0.008

74

0.002

98

0.030

97

0.039

96

0.011

95

92

0.090

82

0.016

0.001

88

0.051

84

0.011

83

0.072

47

48

0.033

0.123

44

0.044

45

43

0.041

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . 0.844

ब- म. प्र. शासन की भूमि

अब का योग . 0.844 म. प्र. शासन की भूमि का योग .. 0.000

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 10 " में आने वाली निजी/ शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2231 - प्रका. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- रीवा

(ख) तहसील- मनगवां

(ग ) ग्राम- पतैला 343

(घ) क्षेत्रफल-0.669 हेक्टेयर.

खसरा

नम्बर

अर्जित रकबा (हेक्ट. में )

(2)

(1)

अ- निजी पट्टे की भूमि

0.003

66

58

0.065

0.130

67

0.015

72

0.048

63

0.064

62

0.052

61

0.132

60

0.160

59

0.669

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . 0.000

अब का योग . 0.669

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-" बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12 " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु .

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. पी. राही, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

3643

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. 899- गोपनीय - 2016- दो- 2-1-2016 ( भाग - ए) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , निम्न सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ ( 3 ) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ ( 4 ) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ ( 5 ) में उल्लेखित पद पर , उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:-

सारणी

क्र.

कहां को

(4)

पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5) नाम (2)

कहां से (3)

(1)

जबलपुर

1 श्री राजीव शर्मा,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ जबलपुर, जबलपुर की हैसियत से.

सिंगरौली (मुख्यालय वैढ़न) .

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सिंगरौली ( मुख्यालय वैढ़न ) .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2016

अवकाश से लौटने पर श्री शम्भूदयाल दुबे , प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. E - 2064-दो- 2-15-2008.- श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 13 से 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 , 11 एवं 12 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. डी. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र . E- 2068- दो- 2-4-2013 .- श्री आर. के. जोशी, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 11 से 17 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. E- 2066-दो- 2-29-2009.- श्री शम्भूदयाल दुबे , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 16 से 20 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अगस्त 2016 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

3644

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2016

क्र. E- 2102- दो-3-44-2013 .- श्रीमती पारो रायजादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 9 से 10 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती पारो राजयादा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पारो रायजादा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

क्र. E- 2104- दो- 2-18-2008 .- श्री आदर्श कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 6 से 9 सितम्बर 2016 तक , चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 एवं 5 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10, 11 एवं 12 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E - 2110-दो-2-14-2013 .- श्री व्ही . के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 19 से 20 अगस्त 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही . के दुबे , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही . के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-2112-दो- 2-8-2012 .- श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 13 से 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 , 11 एवं 12 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुनीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुनीता यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर , दिनांक 7 सितम्बर 2016

क्र. A- 3968-दो-2-14-2012.- श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 13 से 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 , 11 एवं 12 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे . खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

3645

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

भाग 1 ]

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A-3970-दो- 2-24-2014 .- श्री अरुण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , टीकमगढ़ को दिनांक 13 से 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 , 11 एवं 12 सितम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 3972-दो-3-420-80- भाग बारह. श्रीमती नरविन्दर वीर कौर कान्द्रा, सेवानिवृत्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 228 दिवस ( दौ सौ अट्ठाईस दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 -इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्र. एफ-6-1- 2012-नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है:-

गणना-पत्रक

1. श्रीमती नरविन्दर वीर कौर कान्द्रा, : 16-10-1985 सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र

न्यायाधीश , सीहोर का नियुक्ति

दिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-8-2016 3. नियुक्ति दिनांक 16-10-1985 : 01 वर्ष 04 माह से दिनांक 9-3-87 तक कुल 23दिन.

सेवा अवधि.

4. दिनांक 10-3-1987 से : 29 वर्ष, 05 माह,

21 दिन.

सेवानिवृत्ति दिनांक तक

कुल सेवा अवधि.

: 1×15=15 दिन 5. कालम (3 ) में अंकित

अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 15 दिन

की दर से) .

6. कालम (4 ) में अंकित

: 29-14× 15-210 दिन 01×07-07 दिन अवधि हेतु समर्पण

अवकाश की पात्रता

(एक वर्ष में 7 दिन की दर से

तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

: 232दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

8. घटाइयेः- सेवा के दौरान : निरंक

लिया गया अवकाश

समर्पण का लाभ.

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 232दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

( सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2016 को शेष अर्जित अवकाश 228दिन) .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. E - 2210-दो- 3-420-80 - भाग बारह.- रजिस्ट्री आदेश क्रमांक डी-3296, दिनांक 9 अगस्त 2016 के द्वारा श्री रणजीत सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 जून 2016 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 187 दिवस ( एक सौ सत्तासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी . रजिस्ट्री के उक्त आदेश के संलग्न गणना पत्रक के अनुसार नियुक्ति दिनांक से कंडिका क्रमांक ( 3 ) में दिनांक 9 मार्च 3646

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 सितम्बर 2016

1987 के पूर्व 10 माह की सेवा किये जाने एवं कंडिका क्रमांक ( 4) में दिनांक 10 मार्च 1987 के पश्चात् 3 माह की सेवा किये जाने के फलस्वरूप 1 वर्ष के अवकाश नगदीकरण की पात्रता और होने के कारण रजिस्ट्री के उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में 08 दिवस (आठ दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए और समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्र. एफ-6-1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है:-

गणना-पत्रक

: 11-4-1983 1. श्री रणजीत सिंह, सेवानिवृत्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा का नियुक्ति दिनांक.

: 30-6-2016 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

: 03 वर्ष 10 माह 3. नियुक्ति दिनांक 11-4-1983

28दिन.

से दिनांक 9-3-87 तक कुल सेवा अवधि.

: 29 वर्ष , 03 माह,

20 दिन.

4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

: 3×15=45 दिन 5. कालम ( 3 ) में अंकित

अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .

: 30-15 × 15-225 दिन 6. कालम (4 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से

तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से) .

: 270दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

8. घटाइयेः- सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 75दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 195दिन नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

क्र. E- 2230- दो- 2-53-2009.- श्री महेन्द्र पी . एस. अरोरा , द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 22 से 24 अगस्त 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 अगस्त 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेन्द्र पी. एस. अरोरा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 2232-दो-3-420-80- भाग बारह.- श्रीमती कनकलता सोनकर, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश ( जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 अगस्त 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश 179 दिवस (एक सौ उन्यासी दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस -ब( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्र. एफ-6-1-2012-नियम - चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

गणना-पत्रक

: 05-03-1983 1. श्रीमती कनकलता सोनकर , सेवानिवृत्त, प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश ) , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर का नियुक्तिदिनांक.

भाग 1 ]

3647

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 सितम्बर 2016

: 31-8-2016 2. सेवानिवृत्ति दिनांक

: 04 वर्ष 04 दिन 3. नियुक्ति दिनांक 5-3-1983 से दिनांक 9-3-87 तक कुल सेवा अवधि.

: 29 वर्ष, 05 माह , 21 दिन.

4. दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

5. कालम ( 3 ) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) . : 4×15-60 दिन 6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से : 29-14 × 15-210 दिन 1×7=7 दिन तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से ) .

7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 277 दिन

15दिन :

8. घटाइयेः-सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.

: 262दिन 9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31-8-2016 को शेष अर्जित अवकाश 179दिन) .

नोट.- मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात्के अर्जित अवकाश नगदीकरंण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है .

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2016

क्र. 901 -गोपनीय- 2016-दो- 2-1-2016 ( भाग- ए ) .- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, सीहोर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, सीहोर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ, करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( क्रमांक सन् 1994 ) की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया को सीहोर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री बृजेन्द्र सिंह भदौरिया, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश , सीहोर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल..

Jabalpur, the 1st September 2016

No. C- 3492.- In exercise of the powers conferred by sub - section (3 ) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Court of Shri B. K. Paloda , IV Additional Sessions Judge , Indore for trial of cases relating to offences investigated by the Central Bureau of Investigation in supersession of all its earlier notifications in this regard.

No. C - 3494 - III - 6-4-57 . In exercise of the powers conferred by sub- section (2 ) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions , the High Court of Madhya Pradesh hereby designates Shri Rupesh Kumar Gupta, Additional Chief Judicial Magistrate, Indore as Presiding Officer of the Court of Judicial Magistrate (First Class ) for CBI cases , established by the Government of Madhya Pradesh vide Notification No. F - 1-5-96-XXI - B ( 1 ) , dated 3rd March , 2011 for the areas comprising of the districts Indore , Bhopal , Raisen , Sehore , Dewas , Shajapur , Dhar , Khandwa , Rajgarh , Jhabua , Mandsaur , Neemuch , Ratlam , Ujjain , Mandleshwar , Gwalior , Bhind , Datia , Guna , Morena , Shivpuri , Vidisha, Barwani , Burhanpur , Ashok Nagar , Alirajpur , Sheopur and Harda for trial of cases relating to offences investigated by the Central Bureau of Investigation in supersession of all its earlier notifications in this regard .

The Headquarter of the Court shall be at Indore.

By order of the High Court, VIVEK SAXENA, O.S.D. ( D.E. ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 23 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-09-23.39.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-09-23.39.Ordinary.