मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 52]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2016- पौष 2, शक 1938
विषय-सूची
1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.- (
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2016
क्र. ई- 5-573 - आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2016 द्वारा दिनांक 21 से 24 नवम्बर 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2016 तक पांच दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
(2) श्री मलय श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथोरिटी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मलय श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा उक्त से प्रभार से मुक्त होंगे .
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.
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[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
(5 ) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
क्र. एफ 1 (ए) 147-1990- ब- 2- दो. श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, भोपाल को दिनांक 28 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2016 तक छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 27 नवम्बर तथा 4 दिसम्बर 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2016
क्र. एफ 1 (ए) 40-2003- ब-2- दो. श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर को दिनांक 12 से 21 दिसम्बर 2016 तक दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 10 तथा 11 दिसम्बर 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.
(2 ) श्री सतीश कुमार सक्सेना , भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ , भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक सागर जोन सागर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक सागर जोन सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री सतीश कुमार सक्सेना, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार सक्सेना , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2016
क्र. एफ 1 (ए) 393-88- ब- 2 - दो. राज्य शासन द्वारा डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक एवं प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल को खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2016 के अन्तर्गत गृह नगर भुवनेश्वर ( उड़ीसा) जाने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर 2016 से 7 जनवरी 2017 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 दिसम्बर 2016 एवं 8 जनवरी 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक एवं प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 8 दिसम्बर 2016
फा.क्र . 1-6-89 - इक्कीस- ब( एक ) -3822-2016.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1- 6-89- इक्कीस- अ( एक) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्: -
संशोधन
उक्तअधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक7, 18 , 31 तथा 48 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
न्यायाधीश का नाम
विशेष
F-No.1-6-89 - XXI- B ( 1 ) 3822-2016 .- In Exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this department's Notification No. F.1-6/ 89-XXI- A( 1 ) dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th April 1998 , namely :-
AMENDMENTS
In the said Notification in the Schedule , for serial numbers 7 , 18 , 31 and 48 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely:-
SCHEDULE
Local
Special
Court
S .. Name and Designation No. ofthe Judge
स्थानीय क्षेत्र/
अ-
न्यायालय
(3)
area Session Divisions (4) (2)
(1)
सेशन खण्ड
क्र.
तथा पदनाम
(4) (2)
(3)
(1)
मंदसौर
मंदसौर 7 श्री रामलाल यादव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, मंदसौर.
देवास. देवास 18 श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, देवास.
31 श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , विशेष न्यायाधीश, दतिया दतिया अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया.
हरदा
हरदा 48 श्री विजय कुमार अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा.
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.
Mandsaur Mandsaur 7 Shri Ramlal Yadav , Special Judge , Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Mandsaur .
Dewas
Dewas
18 Shri Yogesh Chandra Gupta , Special Judge , Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act , Dewas .
Datia
Datia
31 Shri Dhirendra Kumar Shrivastava , Special Judge , Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act , Datia .
Harda
Harda
48 Shri Vijay Kumar Agrawal ,
Special Judge , Scheduled Castes and Schedule Tribes ( Prevention ofAtrocities ) Act, Harda.
This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.
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भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2016
फा.क्र. 4042-2016-इक्कीस- ब ( एक) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें ) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5 ( 1 ) ( ग ) के अंतर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) , वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर नियुक्त करता है : -
1 .... श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी
2. श्री रमा जयंत मित्तल
3. श्रीमती संगीता यादव
4. श्री आलोक मिश्रा
5. श्री अब्दुल कादीर मंसूरी
उक्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट पिटिशन क्रमांक 308/2016, रिट पिटिशन नं. 5092/2016 तथा आर.पी.नं. 248/2016 में पारित आदेश 29 अप्रैल 2016 के अनुसरण में यह नियुक्तियां उक्त प्रकरणों में अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी .
भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2016
फा. क्र. 3 ( बी ) 3-2015 - इक्कीस ब (एक) .-(मेरिट क्र. 13) , राज्य शासन, सुश्री प्रीती मिश्रा पिता श्री देवनारायण मिश्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला चित्रकूट ( उ.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 03 जनवरी 1990 है .
फा. क्र. 3 (बी ) 3-2015-इक्कीस ब ( एक) . ( मेरिट क्र. 20 ) , राज्य शासन, श्रीमती राखी देवलिया पिता श्री रासबिहारी देवलिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला सागर ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 24 सितम्बर 1991 है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
फा. क्र. 3 (बी) 3-2015-इक्कीस- ब( एक).-( मेरिट क्र. 23 ) , राज्य शासन , श्रीमती मनीषा जैन पति श्री अवधेश कुमार तिवारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ ( म.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 24मार्च 1984 है.
फा. क्र. 3 (बी) 3-2015- इक्कीस ब (एक ) .-(मेरिट क्र. 32 ) , राज्य शासन, सुश्री रेनू खान पिता श्री अलाउद्दीन खान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( म.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 31 दिसम्बर 1984 है .
फा. क्र. 3 (बी) 3-2015- इक्कीस- ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 34) , राज्य शासन, श्री राजीव पटेल पिता श्री रामगोपाल पटेल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( म.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 25 अप्रैल 1981 है.
फा. क्र. 3 ( बी ) 3-2015 - इक्कीस ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 35 ) , राज्य शासन, श्री सुशील गेहलोत पिता श्री सूरज सिंह गेहलोत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी ( म.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 05 नवम्बर 1991 है .
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
फा. क्र. 3 (बी ) 3-2015 - इक्कीस - ब ( एक ) .-( मेरिट क्र. 50 ) , राज्य शासन, सुश्री आरती आर्य पिता श्री गौरीशंकर आर्य को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 01 जनवरी 1983 है.
फा. क्र. 3 (बी) 3-2015- इक्कीस ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 51 ) , राज्य शासन, सुश्री पूर्णिमा कोठे पिता श्री रामेश्वर कोठे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला खरगोन ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 21 जुलाई 1986 है.
फा. क्र. 3 ( बी) 3-2015- इक्कीस- ब ( एक ) .-(मेरिट क्र. 52 ) , राज्य शासन, सुश्री सरिता डावर पिता श्री वेस्ता डावर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी ( म.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 15 मार्च 1991 है.
फा. क्र. 3 ( बी) 3-2015- इक्कीस- ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 72 ) , राज्य शासन , सुश्री उषाकांता बैरागी पिता श्री जंगलीराम बैरागी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला देवास ( म.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 04जुलाई 1991 है .
4879 फा. क्र. 3 (बी) 3-2015-इक्कीस ब( एक).-(मेरिट क्र. 73 ) , राज्यशासन, श्री ललित कुमार मईड़ा श्री मानसिंह मईड़ा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ ( म.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 30 जनवरी 1983 है.
फा. क्र. 3 (बी ) 3-2015 -इक्कीस-ब ( एक). ( मेरिट क्र. 77 ) , राज्य शासन , श्री गजेन्द्र रावत पिता श्री इंदरसिंह रावत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला अलिराजपुर ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 03फरवरी 1984 है.
फा. क्र. 3 ( बी) 3-2015- इक्कीस- ब( एक) .-( मेरिट क्र. 78 ) , राज्य शासन , सुश्री नेहा मौर्य पिता श्री प्रतापसिंह मौर्य को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला अलिराजपुर ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 23मार्च 1990 है.
फा. क्र. 3 (बी ) 3-2015-इक्कीस ब( एक) .- ( मेरिट क्र. 81 ) , राज्य शासन, श्री राकेश भिड़े पिता श्री भेरू सिंह भिड़े को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.
अभ्यर्थी का गृह जिला धार ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 04मार्च 1989 है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4880
संस्कृति विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2016
क्र. एफ-11-21-2016- तीस. - राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने , क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.
2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आश्य की सूचना देता है.
3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर , जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-
अनुसूची
क्षेत्रफल
स्थल
जिला तहसील
स्वामित्व राज्य
धार्मिक पूजा के अधीन है
स्मारक का नाम
अथवा नहीं
राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है
(9)
(7)
(8)
(5)
(6)
(4)
(1)
(2) (3)
2469/2
मऊसहानियां
नौगांव
म. प्र.
छतरपुर
1.00 हेक्टेयर
तपसी का मंदिर
राजेन्द्र पिता बुद्ध नहीं प्रकाश तिवारी (निजी) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र, सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
न्यायालय, कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश
प्रकरण क्रमांक 01-अ-3-2016-17 .
आदेश
(पारित दिनांक 2 दिसम्बर 2016 )
प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी , सैलाना से उनके प्रकरण क्रमांक 34- बी-121-16-17 में अनुशंसा टीप दिनांक 10 नवम्बर 2016 सहित तहसीलदार, तहसील सैलाना के जांच प्रतिवेदन दिनांक 10 नवम्बर, 2016 सहित प्राप्त.
4881
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
2. अधीनस्थ तहसीलदार , तहसील सैलाना द्वारा ग्राम पंचायत , खेड़ीकला के ग्राम भोजपुरा के मजरा धावडिया को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु राजस्व निरीक्षक से प्रस्ताव प्राप्त किया गया. तहसीलदार , सैलाना द्वारा संपूर्ण जांच उपरान्त मय अनुशंसा के प्रकरण अनुविभगीय अधिकारी , सैलाना को भेजे जाने पर उनके द्वारा तहसीलदार, तहसील सैलाना के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को भिजवाया गया.
3. अधीनस्थ न्यायालय के जांच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 के तहत् नीचे उल्लेखानुसार ग्राम पंचायत खेड़ीकला के ग्राम भोजपुरा के मजरा धावडिया को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है. तालिका में उल्लेखानुसार शेष रकबा मूल ग्राम भोजपुरा में यथावत रहेगा :-
जनसंख्या विवरण खाता
तहसील
(9) (10)
सर्वे नंबर खाता (7)
मूल ग्राम से दूरी (8)
(4)
सर्वे नंबर खाता (6)
गैर खाता (5)
मूल ग्राम एवं प.ह.नं. (2)
प्रस्तावित राजस्व ग्राम (3)
(1)
20
215
27
268
881.28
18.15
धावड़िया
सैलाना भोजपुरा , प.ह.नं. 26.
अधीक्षक, भू- अभिलेख , जिला रतलाम उक्त राजस्व ग्राम के अभिलेख तैयार करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे.
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश
ग्वालियर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016
क्र. 1275. - एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति लश्कर , जिला ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 8 के उप निर्वाचन 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं :-
पता (4)
पद जिसके लिये निर्वाचत हुए
(3)
निर्वाचित सदस्य का नाम (2)
क्रमांक (1)
ग्राम गणेशपुरा , पोस्ट बड़ागांव, मुरार, जिला ग्वालियर, म. प्र.
कृषक सदस्य
1 श्रीमती गुड्डी राजे पत्नी श्री श्रीलाल राजे
शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वा. ) .
कार्यालय , कलेक्टर / जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन, बालाघाट
बालाघाट, दिनांक 6 दिसम्बर 2016
क्र. 404- मण्डी निर्वाचन- 2016.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं भरत यादव , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) कृषि उपज मण्डी समिति , कटंगी के लिये एतद्वारा निम्नलिखित प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -
प्रतिनिधि
नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता
क्र.
मण्डी अधिनियम की धारा मण्डी समिति का नाम
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
विधायक कटंगी
कटंगी
1
नियम 2010 का नियम 4.
श्री शंकरलाल ठाकरे पिता श्री भैयालाल ठाकरे , ग्राम पो. मानेगांव, तह . कटंगी, जिला बालाघाट.
भरत यादव, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) .
[ भाग 1 4882
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
धार, दिनांक 29 सितम्बर 2016
प्र. क्र. 11401 - अ- 2015-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में नागदा - धार - गुजरी मार्ग ( राजमार्ग मार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम जामनघाटी, तहसील धार जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
तहसील- धार, जिला धार ग्राम-जामनघाटी
विवरण
क्र.
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे. में )
कुल (5)
असिंचित (4)
सिंचित (3)
(1)
(2)
i
1.070
1.070 1.070
0.000 0.000
योग .. 1.070
1. नागदा- धार- गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण में प्रभावित होने से
अनुसूची ( 2 )
नागदा- धार- गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम जामनघाटी तहसील धार की प्रभावित भूमि का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में )
भूमि का कुल रकबा
क्र. कृषक का नाम व पिता
असिंचित
सिंचित
खसरा क्रमांक
(8)
कुल (9)
कुल (6)
सिंचित (7)
असिंचित (5)
(3) (4)
/पति का नाम (2)
(1)
0.000
0.011
0.000
1.581
1.581
0.011
55/1
1 बाबू, पोपड़िया, खन्डु, छोटिया , जसमाबाई पिता गोपाल व मांगीबाई पति स्व. गोपाल, दारासिंह पिता बन्डू, कार्तिकबाई पति स्व. बान्डू जाति भील निवासी जामनघाटी.
0.000
0.106
1.037
0.000
0.106
55/2
1.037
2 सुनिल, जमना पिता रमेश व, द्रोपतीबाई पति स्व. रमेश , मुन्ना, लक्ष्मण, जंगल्या पिता टुटला जाति भील निवासी जामनघाटी.
0.078
0.000
0.078
0.291
0.000
0.291
36
0.189
0.759
0.000
0.000 0.189
0.759
0.000
0.105
0.105
1.012
0.000
1.012
46
0.000
0.069
0.000
0.069
2.010
2.010
47
3 गोदिया पिता सुरजी, रूपसिंग , फत्य, पिता कटुया, बाबू पोपडिया, 43 खन्डू छोटिया , जसमाबाई पिता स्व. गोपाल मांगीबाई पति स्व. गोपाल , दारासिंह पिता बन्डू, भाग 1 ]
4883
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
(5) (2)
(3) (4) (1)
कार्तिकबाई पति स्व. बान्डू रूपसिंह काल्या, सायरबाई पति स्व. काल्या, इसराम पिता मानसिंह , धनसिंह पिता थावरिया, रूगनाथ , श्याम पिता बुधा, दुबल्या, पण्डया, राधु, कान्जी पिता सुखराम, काली, धापू, कोमलबाई पिता सुखराम, सेतुल पिता भीमा , गब्बु, मोहन, राजल्या पिता प्रताप, फुन्दीया पिता छोगिया, सायबा , गोबरिया, बल्लू, रतन , कला पिता छोमिया, जाति भील निवासी जामनघाटी.
0.300
88/1
4 रजवा पिता सायबा जाति भील निवासी जामनघाटी.
0.000
87
0.784 5 धुलीबाई पति विश्राम जाति भील निवासी जामनघाटी.
0.000
69
0.304 6 तेरसिंह, काल्या राधेश्याम पिता कोदर, केशरबाई पति स्व. कोदर, छोगीया पिता घिसिया, कमलीबाई पति स्व मुलचन्द्र, दलसिंह, भीमा पिता मुलचन्द्र, कमलीबाई , गल्या पिता रूमाल जाति भील निवासी जामनघाटी.
10
0.000
2.174
0.000
2.036
11
0.000
0.126 7 भेरूसिंह , भारत, भानु पिता बद्री, मकुन्द पिता थावरिया, शांताबाई पति स्व. बद्री जाति भील निवासी 28 जामनघाटी.
0.000
0.240
25
8 कैलाश पिता छोगालाल जाति भील निवासी जामनघाटी.
0.405
0.000
16
9 नानूराम पिता बाबू जाति भील निवासी जामनघाटी.
0.000
2.415-
15
10 रूपसिंह पिता काल्या, उमराव, दरियाव, नन्दराम , अमीचंद पिता माल्या, बोन्दरीया, सुखदेव, आसाराम पिता नागरीया ,
(8)
(7)
(9) (6)
0.000
0.209
0.209 0.066
0.000
0.066 0.784
0.020 0.020
0.000
0.304
0.000
0.027 0.027
2.174
0.056
0.000
2.036
0.056
0.033
0.000
0.033
0.126
0.000
0.002. 0.002
0.240
0.000
0.064 0.405
0.064
0.005
0.000
0.005
2.415 4884
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
(3) (4) (2)
(1)
केंगाबाई पति स्व. नागरीया, धारिया पिता बन्डू, कार्तिबाई पति स्व. बन्डू, नानुराम, आशाराम बालू, लालसिंह पिता फत्तू व बाबु पोपडिया, खुन्डू, छोतिया पिता गोपाल, मांगीबाई पति स्व. गोपाल इसराम , सुखराम, गुजरा , रजवा, किशन, जानीबाई पिता सावल्या, पानाबाई, पति स्व. सावल्या, अन्नपूर्णा पति स्व. नगजी, दया पिता मुलचन्द जाति भील निवासी जामनघाटी.
18
1.201 11 बाबु पिता गुलजी , लक्ष्मण पिता मोर्य, दल्लूबाई पति स्व. मोर्य जाति भील निवासी जामनघाटी.
16.675
योग
(9) (6)
(7)
(8)
(5)
0.000
0.030 0.000
0.030
1.201
0.000
1.070
1.070
16.675
0.000
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
देवास, दिनांक 1 दिसम्बर 2016
( भू- अर्जन हेतु मध्यप्रदेश शासन की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " अन्तर्गत )
क्र. 2786 - भू- अर्जन -2016.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 ) एवं (4 ) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस -2 के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
ग्राम का नाम-अम्बाडा, तहसील- कन्नौद , जिला- देवास, कुल प्रस्ताव- 01
क्र.
कृषक का नाम संपत्ति का विवरण
(3) (2)
(1)
1
श्री वहीद खां पिता गफुर खां
कृषि भूमि
2
श्री इकबाल पिता एहमद मेवाती
कृषिभूमि
3
श्री समीद पिता गफुर मेवाती
कृषि भूमि
कुल सर्वे नम्बर 03- कुल प्रस्ताव 01
सर्वे क्रमांक
अर्जन योग्य भूमि का रकबा (हेक्टेयर में )
(5) (4)
0.04 253/2
0.21 81/4
81/3
0.13 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(1)
4885 उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस -2 के अन्तर्गत ग्राम अम्बाडा की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय , जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2792 - भू-अर्जन-2016. - मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 ) एवं ( 4 ) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी नहर परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
ग्राम का नाम- बुरूट, तहसील - कन्नौद, जिला- देवास , कुल प्रस्ताव- 01
क्र. संपत्ति का विवरण
कृषक का नाम
(3) (2)
(1)
1
श्री अरूण पिता चम्पालाल कृषि भूमि
2
श्री गनेश पिता चम्पालाल
कृषि भूमि
श्री संतोष पिता चम्पालाल जाति ब्राहम्ण 3 कृषि भूमि
4
श्री भजुराम पिता रंगलाल
कृषि भूमि
5
श्री रामबक्स, रामस्वरूप पिता रंगलाल कृषि भूमि
6
श्री नत्थुसिंह कमलाबाई पिता मांगीलाल कृषि भूमि
श्री हरीराम पिता हीरालाल राधेश्याम पिता हिरालाल जाति
7 कृषि भूमि
श्रीमती धाउबाई पिता पैमा पति जेता 8 कृषि भूमि
9
श्री कैलाश पिता जेता जाट कृषि भूमि
श्री मौजीराम पिता जेता
10 कृषि भूमि
श्री मौजीराम पिता जेता बशरह 11 कृषि भूमि
12
श्री राहूल पिता मौजीराम
कृषि भूमि
13
श्री भुजराम पिता ऊँकार जाति जाट कृषि भूमि
14
श्री भुजराम पिता ऊंकार जाति जाट कृषि भूमि
15 कृषि भूमि कमलाबाई वि. हरीप्रसाद संतोष छगन कपील ब्रजेश रूखमणीबाई प्रभावति बाई किरणबाई पिता हरीप्रसाद .
16
श्री रामनिवास पिता बद्रीप्रसाद कृषि भूमि
17
श्री रामविलास पिता बद्रीनारायण कृषि भूमि
श्री रामविलास पिता बद्रीनारायण 18 कृषि भूमि
19 कृषि भूमि श्री रामप्यारीबाई, वि. खुशाल, सुगनाबाई पति लक्ष्मीनारायण शिवनारायण, मोहनलाल रामनिवास, श्रीनारायण, भगवतीबाई, लक्ष्मीबाई , कमलाबाई, गीताबाई, शान्ताबाई पिता जगदीश .
20 कृषि भूमि रामप्यारीबाई, वि. खुशाल , सुगनाबाई पति लक्ष्मीनारायण शिवनारायण, मोहनलाल रामनिवास , श्रीनारायण , भगवतीबाई, लक्ष्मीबाई, कमलाबाई, गीताबाई, शान्ताबाई पिता जगदीश.
सर्वे क्रमांक अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)
(5)
(4)
66/1
0.17
66/2
0.66
0.008
66/3
0.03
65/1
0.04
65/2
0.07
62
0.24
61
0.066
14/2
0.079
13/3
0.026
16/1
0.048
16/3
17/2
0.04
21
0.01
0.11
22
27/1
0.02
0.44
29
0.21
330
0.11
331
0.22
332
371 0.17 4886
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
(2)
(3) (1)
21 कृषि भूमि रामप्यारीबाई, वि. खुशाल , सुगनाबाई पति लक्ष्मीनारायण शिवनारायण, मोहनलाल रामनिवास, श्रीनारायण, भगवतीबाई, लक्ष्मीबाई, कमलाबाई, गीताबाई , शान्ताबाई पिता जगदीश.
22
श्री श्रीराम बाबूलाल जाति जाट कृषि भूमि
23
श्री मोहनलाल पिता जगदीश जाति जाट कृषि भूमि
कुल सर्वे नम्बर 23- कुल प्रस्ताव 01
( 1)
(4)
(5)
373
0.13
0.20
374
0.21
392
उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी नहर परियोजना नहर प्रणाली फेस -2 के अन्तर्गत ग्राम बुरूट की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय , जिला देवास एवं भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
देवास , दिनांक 7 दिसम्बर 2016
क्र. 2836 - भू-अर्जन -2016 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में , आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 ) एवं ( 4 ) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस -2 के नहर अन्तर्गत निर्माण के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
ग्राम का नाम-खारपा , तहसील-कन्नौद, जिला- देवास , कुल प्रस्ताव- 01
क्र. संपत्ति का विवरण
कृषक का नाम
(3) (1) (2)
1
श्री सुखलाल पिता गेंदालाल कृषि भूमि
कुल सर्वे नम्बर 01- कुल प्रस्ताव 01
(1)
अर्जन योग्य सर्वे क्रमांक
भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) (4)
(5) 0.16
308
उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस -2 के अन्तर्गत ग्राम खारपा की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 2830 - भू- अर्जन-2016.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 ) एवं (4 ) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस -2 के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये आवश्यक है:-
अनुसूची
ग्राम का नाम- रायपुरा , तहसील - कन्नौद, जिला- देवास , कुल प्रस्ताव- 01
विवरण
क्र. संपत्ति का
कृषक का नाम
(3) (2)
(1)
श्री भागमल पिता असरफ मेवाती 1 कृषि भूमि
अर्जन योग्य सर्वे क्रमांक
भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) (4)
(5)
0.14
199 4887
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(3) (1) (2)
2
श्री अजीज पिता अशरफ मेवाती कृषि भूमि
3 कृषि भूमि
श्री नूरीबाई बेवा खाजु, गफुरी पुत्री खाजु मेवाती
4
श्री एहमद पिता नजीम खां सद्दाम पिता एहमद
कृषि भूमि
खां अ.प.का पिता एहमद पिता नजीम मेवाती
कुल सर्वे नम्बर 04- कुल प्रस्ताव 01
(1)
(4)
(5)
0.18
219/1
0.04
116
0.07
115/1
उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी नहर परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अन्तर्गत ग्राम रायपुरा की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 2852 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दतुनी परियोजना नहर फेस -2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस -2 निर्माण
ग्राम- बुरूट
विवरण
स. क्र.
सिंचित
(3) (2)
(1)
1
0.280 निजी भूमि
2
शासकीय भूमि
महायोग 0.280
तहसील- कन्नौद
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे. में )
कुल (5)
असिंचित (4)
0.280
0.280
योग
0.280
अनुसूची ( 2)
खसरा
स. क्र. कृषक का नाम व पिता
क्र.
सिंचित /पति का नाम
(4)
(3)
(2)
(1)
सिंचित
13/1
1 श्री कमलेश पिता जगन्नाथ जाट
सिंचित 2
13/2
श्रीमती मंजूबाई पति शंकरलाल जाट.
18/1 सिंचित 3 श्री ओमप्रकाश पिता देवा जाति कुम्हार.
सिंचित 4
20
श्री ओमप्रकाश पिता देवा जाति
कुम्हार.
अर्जित की जाने वाली भूमि
भूमि का कुल रकबा
सिंचित
असिंचित
असिंचित कुल
(7)
(8)
कुल (9) (5)
(6)
0.060
सिंचित
2.910
1.960
सिंचित
0.060 0.330
सिंचित
0.100
0.060 0.670 सिंचित
5.870
0.280 योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4888
प्र. क्र. 2846 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दतुनी परियोजना नहर फेस -2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस -2 निर्माण
ग्राम-गादिया
विवरण
स. क्र.
सिंचित (2)
(3) (1)
0.470 1
निजी भूमि
2
शासकीय भूमि
तहसील- कन्नौद
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे. में )
कुल (5)
असिंचित (4)
0.470
योग 0.470
महायोग 0.470 0.470
अनुसूची (2 )
खसरा
अर्जित की जाने वाली भूमि
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता
स. क्र.
सिंचित /पति का नाम
क्र.
(4)
(3)
(1)
(2)
178 सिंचित 1 श्री अब्दुल पिता नसीब जाति मेवाती.
सिंचित
209/2
2 श्री अफजल खां पिता अब्दुल खां जाति मेवाती.
210/1 सिंचित 3 श्री अफजल खां पिता अब्दुल खां जाति मेवाती.
सिंचित
211/1
4. श्रीमती बिरजीबाई बेवा रामनारायण जाति नावड़ा.
सिंचित
194
5 श्री शैलेन्द्र पिता मोहनलाल जाति महाजन.
183
सिंचित 6 श्री कैलाश पिता घिसिया राधाकिशन पिता घिसिया.
346/1 सिंचित 7 श्री कैलाश पिता घीस्या राधाकिशन घीस्या जगदीश पिता घीस्या जाति भिलाला.
असिंचित
सिंचित
असिंचित कुल
कुल
(9) (6)
(7)
(8)
(5)
5.120 सिंचित
0.110
0.070
सिंचित
0.370
0.090 2.430
सिंचित
0.040 0.800
सिंचित
0.070
सिंचित
1.010
1.290
0.070
सिंचित
0.020 1.930 सिंचित
0.470 12.95
योग .
4889
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
प्र. क्र. 2858 - भू-अर्जन -2016. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दतुनी परियोजना नहर फेस -2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस -2 निर्माण
ग्राम-कोठड़ा
विवरण
स. क्र.
सिंचित
(3) (2)
(1)
1.233 1
निजी भूमि
2
शासकीय भूमि
महायोग 1.233
तहसील- कन्नौद
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे. में )
असिंचित
कुल
(5)
(4)
1.233
1.233
योग ..
1.233
अनुसूची (2)
खसरा
अर्जित की जाने वाली भूमि
भूमि का कुल रकबा
कृषक का नाम व पिता
स. क्र.
सिंचित /पति का नाम
क्र. (3) (4) (2)
(1)
सिंचित
302/3
1 श्री मजीत खाँ केसु खाँ
सिंचित
301/3/1 2 श्रीमती शोभाबाई मोहनलाल
293 सिंचित 3 श्री चांद खाँ इस्माइल खाँ
सिंचित
290/2
4 श्री मेहबूब खाँ फूल खाँ
347/1 सिंचित 5 श्री संजय घनश्याम बंसल
निवासी इन्दौर.
सिंचित
347/2
6 श्री संजय घनश्याम बसंल
निवासी इन्दौर.
सिंचित
353/1
7 श्रीमती मधु पति संजय बंसल
सिंचित
353/2
8 श्रीमती मधु पति संजय बंसल
सिंचित
60/1
9 श्री इकबाल पिता छोटे खां
जाति फकीर.
सिंचित
60/2
10 श्री असमल पिता छोटे खां
60/3 सिंचित 11 श्री जाकिर पिता छोटे खां
जाति फकीर.
60/4 सिंचित 12 श्री सोहराब पिता छोटे खां जाति फकीर.
सिंचित असिंचित
असिंचित
कुल (9)
(8)
(5)
कुल (6)
(7)
0.200
सिंचित
2.320
0.060
सिंचित
1.920
0.300 2.740
सिंचित
0.130 1.200 सिंचित
0.090
सिंचित
1.950
0.030 0.770 सिंचित
0.050
सिंचित
0.610
0.080
सिंचित
1.010
0.060 1.000 सिंचित
0.088
सिंचित
0.990
0.079
सिंचित
0.990
0.066 0.990 सिंचित
1.233 16.49
योग ..
प्र. क्र. 2864- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दतुनी परियोजना नहर फेस -2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
4890
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस -2 निर्माण
ग्राम-खारपा
विवरण
स. क्र.
सिंचित
(3) (1)
(2)
0.850 1
निजी भूमि
2
शासकीय भूमि
0.850
महायोग
तहसील-कन्नौद
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे . में )
असिंचित
कुल
(5)
(4)
0.850
0.850
योग ..
0.850
अनुसूची ( 2 )
खसरा
क्र.
क्र.
सिंचित कृषक का नाम व पिता /पति का नाम
(3) (4) (1)
(2)
5
सिंचित 1 श्री अब्बास पिता अब्दुल रहमान जाति मेवाती.
सिंचित
9
2 श्री शब्बीर पिता गोटिया जाति मेवाती.
10
सिंचित 3 श्री शब्बीर पिता गोटिया जाति मेवाती.
सिंचित 4 श्री मासुरा छोटा हमीद पिता चांद 174 खां सुगन हल्ली मिस्सर वसीया.
सिंचित
173
5 श्री मासुरा छोटा हमीद पिता चांद खां सुगन हल्ली मिस्सर वसीया.
सिंचित
304/3
6 श्री आमीन पिता मेहबूब खां जाति मेवाती .
सिंचित
304/4
7 श्री आलम पिता मेहबूब खां जाति मेवाती .
अर्जित की जाने वाली भूमि
भूमि का कुल रकबा
सिंचित असिंचित
असिंचित
कुल कुल
(7)
(8)
( 9 ) (5)
(6)
0.170
सिंचित
2.590
3.250
0.190
सिंचित
0.250
सिंचित
5.670
0.020
सिंचित
0.160
0.250
0.040
सिंचित
1.200
0.090
सिंचित
सिंचित
0.090 1.200
0.850
14.320
योग ..
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.
4891
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
मंदसौर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016
प्र. क्र. 02 - अ - 82-2015-2016- E.N. -286 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में जावरा सीतामउ मार्ग योजना तहसील सीतामउ , जिला मंदसौर की रोड योजनान्तर्गत ग्राम राजनगर के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.
अतः भूमि अर्जनन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-
अनुसूची ( 1 )
ग्राम- राजनगर
स.क्र.
विवरण
(2)
(1)
1
ग्राम राजनगर
जावरा सीतामउ रोड निर्माण योजना ग्राम राजनगर
तहसील-सीतामउ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे .में )
असिंचित
सिंचित
कुल (5) (3)
(4)
0.22 हेक्टर 0.22 हेक्टर
अनुसूची (2 )
स. क्र. प्रभावित कृषक का नाम
खसरा नम्बर
(3)
(2)
(1)
1076/2 1 नंदलाल पिता मोहनलाल व भागुबाई बैवा मोहनलाल जाति तैली निवासी राजनगर.
योग .
जावरा सीतामउ मार्ग निर्माण योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण
प्रभावित भूमि
कुल भूमि का रकबा
असिंचित
कुल (7)
(4)
(6)
सिंचित (5)
ग्राम राजनगर
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
0.22
भूमि के नक्शे का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सीतामउ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 दिसम्बर 2016
रा. प्र. क्र. - 11 - अ- 82-2016-2017- भू-अर्जन. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये 4892
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
(4) (2) सौंसर
(1) छिन्दवाड़ा
(3) ग्राम-चिखली प. ह. नं. - 11 , ब. न. -127, रा. नि. मं.- सौंसर .
भोलेनाथ पिता संतोषनाथ तेली, निवासी- मोहगांव भूमिस्वामी. 2. घनश्याम पिता तुलसीराम मु. लहानीबाई वि. तुलसीराम निवासी मोहगांव भूमिस्वामी.
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(6)
(5)
214/4
0.044
250/2
मोहगांव जलाशय के नहर (7) निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये .
0.177
कुल योग .. 0.221
(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
रा. प्र. क्र. - 12 - अ-82-2016-2017- भू-अर्जन.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा . 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है . उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता (2) सौंसर
छिन्दवाड़ा (1)
(4) प्रवीण, रूपेश पिता अरूण ब्रम्हे तेली निवासी- मोहगांव भूमिस्वामी.
ब. न.- 390, रा. नि. मं.- सौंसर. (3) ग्राम-सिंगपुर, प. ह. नं. - 14,
2. किशोर पिता नत्थू डोरले तेली निवासी-मोहगांव भूमिस्वामी.
खसरा नम्बर
योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.
क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(7)
(6) 0.150
(5) 102/2
मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.
0.100
102/3
0.250
कुल योग .
(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4893
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 14 दिसम्बर 2016
क्र. 10144- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्र. क्र. अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम डूंगरपुर के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची ( 1 )
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि : ग्राम डूंगरपुर
विवरण
स.क्र.
प्रयोजन
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर
(2)
(1)
1
शेष भूमि
(4) (3)
27.459
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण.
कुल योग
27.459
अनुसूची ( 2 )
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि : ग्राम डूंगरपुर
स. क्र. नाम कृषक, पिता का नाम,
जाति, ग्राम
(2)
(1)
1 अनोख सिंह पिता बंशीलाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
योग 2 सरदारबाई पति मोहनलाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
योग 3 देवीलाल आ. मागीलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
योग रकबा
खसरा नंबर
कुल प्रभावित भूमि ( हेक्टर में )
(5)
(4)
(3)
0.189
0.189
260/3/1/1
1
0.189
0.189
0.800
0.470
53/1
0.800
0.470
1
0.330
50/1/1/1
1.000
0.330
1
1.000 4894
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
(3)
(2)
(1)
63/1/1
268/2/4 4 रामसिंह आ. समदा जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
2
योग ..
85/4/1 5
152/1 दिलीपसिह पिता इन्दरसिह जाति सो. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी .
2
योग .
136/2/3/1
260/3/1/3 6 रामबाबू पिता बंशीलाल जाति सोधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
360/3/2
3
योग
148/2/1 7. बंसीलाल आ. भेरूसिंह जाति सोंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
370/2/1 8 रामेश्वर पिता विजय जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
343/2/3 9 अमृतलाल पिता दोलजी जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
305/4/2
344/3/2 10 अमृत पिता प्यारजी जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
307/4/2
3
योग .
72/3/2
72/2/2 11 विजयसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
2
योग .
314/2/1 12 बंशीलाल , कन्हैयालाल पिता गेन्दालाल, कमरीबाई बेवा गेन्दालाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग .
360/3/1
260/3/1/2 13 रामनारायण पिता बंशीलाल जाति सोधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
330/1/2/1
3
योग
(5)
(4)
0.445
0.445
0.506
0.506
0.951
0.951
0.001
0.001
0.051
0.051
0.052
0.052
0.044
0.044
0.190
0.190
0.217
0.217
0.451
0.451
0.019
0.019
0.019
0.019
0.123
0.123
0.123
0.123
0.018
0.018
0.018
0.018
0.286
0.286
0.015
0.015
0.391
0.300
0.692
0.601
0.380
0.380
0.332
0.332
0.712
0.712
0.007
0.007
0.007
0.007
0.033
0.033
0.190
0.190
0.001
0.001
0.224
0.224 4895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
286/1/1/1 14 अनारसिह पिता गंगाराम सोधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
377/1/1/1 15 इन्दरसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
88 16 इन्दरसिह, आ. करणसिंह , कंचनबाई बेवा करणसिंह, प्रेमसिंह , बीरम पर्वत, पिता हजारीलाल बंशीलाल आ. भेरूसिंह हि. 1/2 देवीलाल ए रामसिंह आ. मोतीलाल हि . 1/2 जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
285/2 17 कालूसिह पिता अनारसिंह जाति सौदिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग ..
172/4 18 कंवरलाल कुमेरसिंह धीरपसिंह पिता अमर सिंह मु. केशरबाई बेवा अमरसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी .
1
योग .
172/2/1 19 कुमेरसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
160/1 20 कैलाश पिता दोलजी जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग .
183/4/4
64/2/4 21 चन्दरसिह पिता बिहारीलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
2
योग
377/2/1 22 गोपाल पिता मांगीलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी .
1
योग
304/2/2
344/4/2/2 23 गजराजसिह पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
2
योग .
(5)
(4)
0.148
0.148
0.148
0.148
0.031
0.031
0.031
0.031
0.114
0.114
0.114
0.114
0.259
0.259
0.259
0.259
0.013
0.013
0.013
0.013
0.089
0.089
0.089
0.089
0.494
0.494
0.494
0.494
0.011
0.011
0.003
0.003
0.014
0.014
0.165
0.165
0.165
0.165
0.208
0.208
0.008
0.008
0.216
0.216 4896
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
(3)
(2)
(1)
292/6/1 24 हरिसिंह, नारानसिंह अमर पिता बापुलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग .
292/6/2/2
305/2/2/1 25 हरिसिह पिता अनारसिह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
2
योग .
292/6/3/1
305/3/2 26 हिन्दूसिह पिता जगन्नाथ जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
307/3/2
3
योग
292/6/3/2 27 देवीलाल पिता जगन्नाथ जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
260/1/6 28 देवीलाल पिता कालू जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग .
192/2
342/1 29 दरियावसिंह पिता केशर जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
2
योग .
201/382/1/1
201/382/2/2 30 रामकलाबाई पति कमलसिंह जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
2
योग ..
201/382/1/2
343/2/4 31 श्रीलाल पिता देवीलाल जाति सौदिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
292/5/4
343/1/3
4
योग
319/4/1 32 आनन्दीलाल पिता मांगीलाल जाति सौध्यिा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग .
305/3/1
307/3/1 33 दशरथ पिता देवीलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
योग .. 2
343/1/2 34 दोलजी , देवीलाल आ. गंगाराम, सुन्दरबाई आ. गंगाराम जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग ..
(4)
(5)
0.030
0.671
0.030
0.671
0.050
0.251
0.107
0.107
0.358
0.157
0.050
0.352
0.287
0.287
0.300
0.391
1.030
0.637
0.058
0.352
0.352
0.058
0.235
0.235
0.235
0.235
0.060
0.060
0.050
0.050
0.110
0.110
0.158
0.158
0.036
0.036
0.194
0.194
0.158
0.158
0.017
0.017
0.253
0.115
0.017
0.017
0.445
0.307
0.146
0.146
0.146
0.146
0.286
0.286
0.390
0.300
0676
0.586
0.018
0.018
0.018
0.018 4897
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
287/2/2 35 प्रतापसिंह पिता निर्भयसिंह जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
योग
1
175/3 36 प्रेमबाई पति दरियावसिह जाति सोध्या पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
319/3
343/2/2 37 लाखनसिंह पिता हरीसिह मु. कृष्णाबाई बेवा हरीसिंह हजारी पिता कालू जाति सोध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
2
योग .
231/1 38 बनेसिंह आ. मोती जाति सैंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
268/2/3 39 बंशीलाल कन्हैयालाल पिता गेन्दालाल , कमरीबाई बेवा गेन्दालाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
269/1/1 40. शिवसिंह आ. केसरसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
269/2 41 मांगीलाल पिता केसर जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग ..
273/3 42 बनेसिंह पिता बापूलाल , बदनबाई बैवा बापूलाल जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
योग 1
274
152/4/1 43 सूरजसिंह रूपसिंह पिता प्रेमसिंह केशरबाई बेवा प्रेमसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
2
योग .
287/1 44 भंवरलाल आ. मांगीलाल जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
योग
1
233 45 बीरम पिता बापूलाल जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
योग
1
377/1/2
378/1/2/1 46 भंवरलाल पिता रामलाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
2
योग .
(5)
(4)
1.264
1.264
1.264
1.264
0.126
0.126
0.126
0.126
0.142
0.142
0.018
0.018
0.160
0.160
0.012
0.12.
0.012
0.12
0.506
0.126
0.126
0.506
0.615
1.233
0.615
1.233
1.610
3.035
1.610
3.035
2.800
3.035
2.800
3.035
0.051
0.051
0.241
0.241
0.292
0.292
2.410
5.969
2.410
5.969
0.063
0.063
0.063
0.063
0.330
0.330
0.029
0.029
0.359
0.359 4898
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
(2)
(3) (1)
351/4/1 47 भंवरलाल, देवीलाल , अमृतलाल पिता प्यारजी देवीलाल, हिन्दुसिंह पिता जगन्नाथ, नारानसिंह , हरिसिंह, पिता अनारसिंह जाति सौध्या पता निवास ग्राम पता भूमिस्वामी.
1
योग
276 48 मोहनलाल पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
303/3
303/10/1 49 मांगीलाल पिता भागचंद जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
2
योग
343/1/4 50 रामकरण पिता हज़ारीलाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग .
254/1/1/1 (4)
(5)
0.031
0.031
0.031
0.031
0.062
0.062
0.062
0.062
0.400
0.400
0.010
0.010
0.410
0.410
0.017
0.017
0.017
0.017
0.053
0.053
0.184
0.184
265/2, 265/6
269/1/3 51 राधेश्याम पिता जगदीश मु. गुलाबबाई बेवा जगदीश जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
292/4/3
4
योग .
343/2/1 52 रामनारायण पिता मांगीलाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग .
341/2/1/1 53 रामनारायण , आनंदीलाल पिता मांगीलाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी .
1
योग
160/2/2/1 54 रामेश्वर पिता प्रेमसिंह जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
277/2 55 लक्ष्मीनारायण पिता देवीलाल ज़ाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
योग
1
277/3 56 जगदीश पिता रामसिह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
योग
1
0.535
1.233
0.632
0.032
0.804
2.102
0.017
0.017
0.017
0.017
0.094
0.094
0.094
0.094
0.010
0.010
0.010
0.010
0.092
0.092
0.092
0.092
0.184
0.184
0.184
0.184 4899
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(3)
(2)
(1)
305/2/1/1 57 नारायनसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया पता निवास ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग .
260/1/5
284/5 58 शान्ताबाई पति नारायणसिह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
2
योग
300/3
284/4 59 सौरमबाई पति इन्दरसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
2
योग ..
315/1 60 हेमराज , रामबाबू पिता शिवसिंह, मु. नोरंगबाई वि. शिवसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
303/6/1 61 हरिसिंह पिता बीरम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग ..
344/4/2/1 62 हिम्मतसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग ..
192/4 63 सूरजसिंह पिता विजयसिह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
योग 1
200/1 64 हीरा , किसना आ. पुरा जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
378/2/3 65 हजारीलाल आ. बिहारीलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
277/1 66 हिन्दूसिह पिता देवीलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.
योग 1
269/1/4 67 घनश्याम पिता विजयसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी .
1
योग
(4)
(5)
0.106
0.106
0.106
0.106
0.633
0.633
0.632
0.632
1.265
1.265
0.213
0.213
0.791
0.791
1.004
1.004
0.402
0.402
0.402
0.402
0.070
0.070
0.070
0.070
0.008
0.008
0.008
0.008
0.060
0.060
0.060
0.060
0.010
0.010
0.010
0.010
0.017
0.017
0.017
0.017
0.091
0.091
0.091
0.091
0.670
1.233
0.670
1.233 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4900
(3)
(2)
(1)
269/1/2 68 लाखनसिंह पिता दरियावसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
172/3 69 धीरपसिंह पिता अमरसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग .
260/2/1
योग . .1 70 प्यारजी पिता जगन्नाथ जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वमी.
303/2/1 71 बालूसिंह पिता बीरम, समरीबाई बैवा बीरम जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग .
305/4/1
344/3/1 72 भंवरलाल पिता प्यारजी जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
307/4/1
योग
3
268/1 73 बापूसिंह पिता मांगीलाल जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग .
292/4/4 74 इन्दरसिंह पिता दरियाव जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग
50/1/1 75 सैतान बाई पति हरिसिंह जाति सौौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग .
179 76 प्यारजी , जगन्नाथ , भंवरसिंह पिता बाबरू हिस्सा 1/2 इन्दरसिंह , बैवा भारतसिंह कंचनबाई , बैवा करणसिंह प्यारजी पिता श्री देवा हिस्सा 1/2 जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.
1
योग .
107
कुल योग
(5)
(4)
1.233
0.670
0.670
1.233
0.198
0.198
0.198
0.198
0.010
0.010
0.010
0.010
0.070
0.070
0.070
0.070
0.287
0.287
0.016
0.016
0.390
0.300
0.693
0.603
0.715
2.567
2.567
0.715
0.600
0.632
0.632
0.600
1.088
1.088
1.088
1.088
0.076
0.076
0.076
0.076
40.922
27.459
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है 4901 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. 10149 - भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्र. क्र. अ- 82-2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम खाण्डियापुरा के लिए राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची ( 1 )
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य में प्रभावित भूमि : तहसील राजगढ़ विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर स.क्र.
योग
सिंचित
असिंचित
(2)
(3)
(1)
0.000
0.060
0.060 1
खाण्डियापुरा
0.060
0.000
कुल योग .. 0.060
अनुसूची (2)
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य में प्रभावित भूमि
खसरा नंबर
रकबा
प्रभावित भूमि स. क्र. प्रभावित कृषक का नाम
असिंचित
सिंचित
कुल भूमि (7)
(6)
(3)
(4) (5)
(2)
(1)
0.000
0.020
0.020
0.861
1 बापूलाल पिता देवजी जाति सौंधिया
0.000
0.012
0.012
25/2 26/2
0.151
0.000
0.028
0.028
0.379
27/5
2 रामसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया
0.060
0.060
योग .. 0.000
1.391
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 10151 - भू- अर्जन-2016 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्र. क्र. अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम की लगदरिया एवं खीमाखेड़ी के लिए डूब क्षेत्र , एप्रोच चैनल, पम्प हाउस एवं राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास [भाग 1 4902
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची ( 1 )
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र, एप्रोच चैनल , पम्प हाउस एवं राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य में प्रभावित भूमि
तहसील राजगढ़ विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर स.क्र.
असिंचित
योग
सिंचित
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
8.471
18.543
10.072
लगदरिया
1
0.141
0.000
0.141
खीमाखेड़ी
18.684
8.471
10.213
कुल योग
अनुसूची ( 2 )
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र, एप्रोच चैनल, पम्प हाउस एवं राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य में प्रभावित भूमि : ग्राम लगदरिया एवं खीमाखेड़ी
रकबा
खसरा नंबर
प्रभावित भूमि स. क्र. प्रभावित कृषक का नाम
सिंचित
असिंचित कुल भूमि
(7)
(5)
(6)
(4)
(2)
(3)
(1)
2.000
2.000
0.000
2.000
3/1/3
गोर्वधन पिता शिवनारायण जाति दांगी
1
2.000
2.000
0.000
2.000
3/1/4
2 रमेशचन्द्र पिता शिवनारायण
0.506
0.000
0.506
0.506
3/3/1
3 फूलसिंह, अमृत पिता नारायण
0.181
0.000
0.181
1.265
8/5/1
0.348
0.000
0.348
0.348
17/2/1
0.000
0.034
0.034
0.253
25/2/1
0.008
0.000
0.008
0.057
23/1
0.000
0.253
0.253
0.253
3/3/2
4 राधेश्याम, सीताराम , गोर्वधन पिता
0.000
0.097
0.097
8/5/2
0.632
हजारीलाल
0.000
0.087
0.087
0.087
17/1/1/2
0.000
0.253
0.253
0.253
5 देवनारायण, अमरसिंह पिता दोलतराम
0.090
0.090
0.000
0.632
8/5/3
0.088
0.000
0.088
0.088
17/1/1/3
0.379
0.000
0.379
0.379
10/2
0.000
0.759
0.759
0.759
7/4
6 गीताबाई बेवा कैलाशनारायण , केदारनाथ, पप्पूलाल पिता कैलाशनारायण.
2.000
0.000
2.000
10/1/2
2.000
7 रामचरण पिता नारारयण
0.175
0.175
0.175
0.000
8 कालू पिता नाथू
0.710
0.710
17/1/3
0.710
0.000
9 बापूलाल पिता हजारी 4903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) (2)
(1)
0.000
0.354
8/2
1.770
0.354
10 चैनसिंह, देवसिंह पिता हजारी
0.000
0.800
0.800
0.822
7/2
0.000
1.999
7/6
1.999
1.999
0.000
0.526
0.526
1.315
8/4
11 हीरालाल , मांगीबाई पिता गिरधारीलाल
0.000
1.025
1.025
7/1
1.025 12 सालगराम पिता जालम
0.271
0.000
0.271
7/5
2.276
13 किशन पिता सालगराम, घीसा पिता नारान
0.000
1.151
1.151
1.151
7/7
14 मोती पिता धन्ना
0.000
0.303
0.303
4.424
15
7/8
प्रभूलाल पिता अमरा
0.000
0.101
0.101
1.189
3/8
16 विजयसिंह पिता शिवनारायण
0.708
0.708
0.708 17
5
ग्यारसीबाई पिता मानसिंह
0.000
0.948
6
0.948
0.948 18 मोतीलाल पिता गोपीलाल
0.000
0.050
2.000
0.050
17/1/2
19 अमरलाल पिता प्रभूलाल
0.030
0.000
0.030
1.593
7/3
20 गिरधारी पिता घोसी
0.000
0.034
0.034
1.973
21
25/1
मोहनलाल पिता शिवनारायण
0.000
0.106
33/2
0.106
0.177
22 बापू, हजारी , पन्नालाल पिता अमरसिंह
0.169
0.169
0.000
0.620
34
18.543
10.072
8.471
योग 36.387
ग्रामखीमाखेड़ी
0.037
0.000
0.037
1.569
1
1
श्रीमती उषा पति बालकृष्ण जाति गुप्ता
0.000
0.072
0.072
1.705
2
2 गोपाल पिता रामचन्द्र जाति गुप्ता
0.032
0.000
3
0.032
0.202
3 श्रीमती माधुरी पति दीपक
0.000
0.141
0.141
योग .. 3.476
10.213
18.684
8.471
39.863
कुल योग
भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. 10152- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.
प्र. क्र. अ- 82-2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम टाण्डी के लिए डूब क्षेत्र, में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची ( 1 )
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि : ग्राम टाण्डी स.क्र.
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर
सिंचित
असिंचित
(4)
(3)
10.873
योग (5) 30.739
19.866
(2) टाण्डी
(1) 1
10.873
19.866
30.739
कुल योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4904
अनुसूची (2)
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि : ग्राम टाण्डी
खसरा नंबर स. क्र. प्रभावित कृषक का नाम
(2)
(3) (1)
1/1 1
164/380/1
297/1 केशरसिंह, देवसिंह पिता नानजी , भेरूसिंह पिता नाथूलाल भगवान, कालूसिंह पिता अनारसिंह, अनिल पिता दरियावसिंह , होकमबाई बेवा दरियावसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 3
9 2
347 धूलीबाई बेबा अनारसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 2
22/3 3
335/3 मोहनलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी.
349/1/5
योग .. 3
22/4
335/2 4 जगदीश पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी .
349/1/2
योग .. 3
22/5 5
335/4 सर्जनसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी
349/1/4
योग .. 3
26 6
27/2 शिवसिंह पिता माधोसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
323/2
332/2
333/2
343/2
334/2
346/2
349/2
योग .. 9 रकबा
प्रभावित भूमि
असिंचित
सिंचित
कुल भूमि (7)
(6)
(5)
(4)
0.645
0.000
0.645
0.645
1.260 1.260
0.000
1.290
0.000
0.500 0.500
0.873
0.000
2.405 2.405
2.808
0.063
0.063
0.000
0.063
0.200
0.000
0.200
1.720
0.263 0.200
0.063
1.783
0.000
0.272 0.360
0.272
0.028 0.028
0.028
0.000
0.000
0.090 0.090
0.090
0.000
0.390 0.478
0.390
0.000
0.364 0.364
0.364
0.028
0.000
0.028
0.028
0.000
0.096
0.096 0.096
0.488
0.000
0.488
0.488
0.000
0.364 0.364
0.364
0.000
0.028 0.028
0.028
0.096
0.000
0.096
0.096
0.488
0.000
0.488
0.488
0.076
0.076
0.000
0.089
0.000
0.200
0.200 0.423
0.230 0.000
0.765
0.230
0.158
0.158 0.000
0.158
0.322 0.000
0.322
0.322
0.038 0.000
0.038
0.038
0.063
0.000
0.063
0.063
2.023
2.023 0.000
2.529
0.188 0.188
0.000
0.188
3.298 4.575
0.188
3.110 4905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(3) (1)
(2)
27/1 /च 5 7
335/1 मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी.
349/1/1
योग .. 3
357/1 8
346/1 सम्पतबाई पत्नि शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी.
योग .. 2
34 9 रामनारायण पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी.
योग .. 1
72 10
174/2 बापूलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग .. 2
80 11
101
118 मांगीलाल पिता धूलजी इन्दरसिंह , बापूलाल, भारतसिंह पिता करणसिंह, सम्पतबाई बेवा करणसिंह, शैतानबाई,
178 रतनबाई, द्रोपतीबाई, सुन्दरबाई,
331 भूलीबाई, केसरबाई, बल्लभबाई,
341 प्रेमबाई पिता धूलजी, गेंदीबाई,
342 मेहताब जाति सौंधिया
नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग . .7
127/1 12 रामप्रसाद पिता मोती, कमलाबाई बेवा मोती , कस्तूरीबाई, नौरंगबाई पिता खीमा जाति नाई नि.ग्राम भू- स्वामी.
योग .. 1
127/2 13 कालूराम पिता घीसालाल जाति नाई नि. ग्राम भू- स्वामी.
योग .. 1
128 14 भंवरलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 1
139/2 15 गोकुल पिता कालू जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी
योग .. 1
(7) (5)
(6)
(4)
0.280
0.000
0.280
0.280
0.002
0.000
0.002
0.027
0.096
0.096 0.000
0.096
0.378
0.096
0.282
0.403
0.620
0.620 0.000
0.620
0.292 0.000
0.292
0.835
0.912
0.912 1.455
0.000
0.405
0.000
0.405 0.405
0.405 0.405
0.000
0.405
0.025 0.025
0.000
0.164
0.000
0.177 0.177
0.177
0.000
0.202 0.202
0.341
0.010 0.000
0.010
1.859
0.025 0.025
0.025
0.000
0.000
0.275 1.012
0.275
0.126 0.000
0.126
0.126
0.025
0.025 0.000
0.025
0.050 0.000
0.050
0.139
0.081
0.081 0.000
0.164
0.592 3.350
0.000
0.592
0.000
0.019 0.019
0.019
0.019
0.000
0.019
0.019
0.000
0.019 0.019
0.019
0.000
0.019 0.019
0.019
0.000
0.063 0.063
0.063
0.000
0.063 0.063
0.063
0.043 0.000
0.043
0.043
0.043
0.000
0.043 0.043 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4906
(3)
(4)
(2)
(1)
0.173
146/1/1
0.584
152/1/4
0.020
155/373/1
0.100
163/378/1
16 शैतानबाई बेवा मांगीलाल, देवसिंह पिता मांगीलाल , द्रोपतबाई बेवा जगदीश , राहुल पिता जगदीश ना. बा. सर. माता द्रोपतबाई बेवा जगदीश जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
0.877
योग .. 4
0.051
151/372/1
0.267
163/378/2
17 फतेसिंह पिता उंकार जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
0.318
योग .. 2
0.050
151/372/2
18
0.087
155/373/2
धीरपसिंह पिता उंकार जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
0.137
योग .. 2
0.443
162/2
0.574
231/2
19 सूरजसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू.स्वामी.
0.080
232/2
0.130
233/2
0.367
165/2
1.594
योग .. 5
0.442
162/3
0.573
231/3
0.080
232/3
20 योगेन्द्र पिता धूलजी , भंवरीबाई बेवा धूलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
0.131
233/3
0.367
165/3
1.593
योग .. 5
0.430
164/380/2
21 कालू पिता अनारसिंह जाति सौंधिया भू-स्वामी.
0.430
योग .. 1
165/1
0.367 22
0.206
173/1
0.207
173/2
भेरूसिंह पिता धूलजी, सौरमबाई बेवा धूलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
0.207
173/3
0.987
योग .. 4
1.150
165/384/1
1.150
योग .. 1
23 मांगीलाल पिता रूपा जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी.
1.012
165/384/2
1.012
1
योग
24 अमृतलाल पिता प्रभुलाल जाति बलाई नि.ग्राम भू-स्वामी.
0.316
0.506
168
0.139
169
0.417
181/377
25 हिन्दुसिंह , छोटेलाल, राजेन्द्र पिता भीमा, 167 गुलाबबाई बेवा भीमा, रेशमबाई, कैलाशबाई पिता भीमा जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
1.378
योग .. 4
1.151
170
0.051
172
0.595
208
26 धूल्या, गोपी पिता गेन्दाशंकर, बापू पिता देवाजी, हरकूबाई बेवा जालम, अयोध्या बेवा जालम जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.
1.797
योग .. 3
(5)
(6)
(7)
0.000
0.108 0.108
0.060
0.060
0.000
0.020
0.020
0.000
0.100 0.000
0.100
0.288
0.180
0.108
0.000
0.051
0.051
0.267 0.267
0.000
0.000
0.318 0.318
0.000
0.050 0.050
0.087 0.087
0.000
0.000
0.137 0.137
0.222
0.000
0.222
0.000
0.344 0.344
0.000
0.080
0.080
0.000
0.130 0.130
0.000
0.018
0.018
0.000
0.794 0.794
0.442
0.000
0.442
0.286
0.000
0.286
0.080
0.000
0.080
0.000
0.131
0.131
0.000
0.018
0.018
0.000
0.957 0.957
0.421
0.000
0.421
0.000
0.421 0.421
0.018
0.000
0.018
0.041
0.000
0.041
0.041
0.000
0041
0.000
0.041 0.041
0.141
0.000
0.141 1.059
0.000
1.059
0.000
1.059 1.059
0.000
1.012
1.012
0.000
1.012 1.012
0.047 0.000
0.047
0.000
0.202
0.202 0.000
0.063
0.063
0.020
0.020 0.000
0.332
0.000
0.332
0.345 0.000
0.345
0.051
0.51
0.000
0.238
0.000
0.238
0.634 0.000
0.634 4907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(1)
(2)
(3)
171/1 27 हरकूबाई बेवा जालम , गोपी , कालू पिता गेंदा हि. 50 पै. शंकर नाथू पिता देव्या, गुलाबबाई बेवा देव्हा हि . 50 पै . जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 1 28
171/2 रमेश पिता कालू जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 1
174/1
175 29 विजयसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी.
योग .. 2
179/1 30 इन्दरसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम टाण्डी.
योग .. 1
179/2 31 भेरूसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 1
180/1 32 सम्पतबाई बेवा पूरजी , बनेसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 1
181 33 प्रभु पिता किशन जाति बलाई नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 1
241/1
345/2/1 34 श्रीलाल, भगवानसिंह पिता नारायणसिंह , बल्लभबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी .
योग .. 2
362/4
367/1 35 रामप्रसाद पिता गणपत जाति चमार नि. भू-स्वामी.
योग .. 1
357/2 36 भूलीबाई बेवा प्यारजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 1
362/3
362/1 37 मांगीलाल पिता धूलजी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
362/2
योग .. 3
334/1/5
335/5 38 कमलसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी .
349/1/3
योग .. 3
(6)
(7) (5)
(4)
0.096 0.083
0.013
1.935
0.083
1.935
0.013
0.096
0.044 0.000
0.044
0.442
0.000
0.044
0.044 0.442
0.000
0.604 0.671
0.604
0.000
0.860 0.860
0.860
0.000
1.464 1.531
1.464
0.607
0.607 0.759
0.000
0.607
0.607
0.759
0.000
0.544 0.000
0.544
0.544
0.000
0.544
0.544
0.544
0.000
0.293 0.293
1.467
0.000
0.293
0.293 1.467
0.544
0.013
0.557 0.696
0.013
0.557 0.544
0.696
0.007
0.007 0.000
0.007
0.013
0.613
0.626
0.626
0.020
0.633 0.613
0.633
0.253 0.253
0.000
0.506
0.198
0.000
0.198 0.494
0.000
0.451 0.451
1.000
0.088 0.000
0.088
0.088
0.088
0.088 0.088
0.000
0.800
0.025
0.825 1.838
0.554 0.000
0.554
1.846
0.646
0.000
0.646 1.846
1.225
2.025 5.525
0.800
0.013
0.013 0.013
0.000
0.000
0.028 0.028
0.028
0.000
0.104
0.104 0.104
0.013
0.145 0.132
0.145 4908
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
(2)
(1)
(3)
234 39 हिन्दूसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 1
225
226 40 धनसिंह पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 2
367/2 41 नोरंगबाई बेवा शिवसिंह , सुजानबाई पिता शिवसिंह जाति सैंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 1
369/1 42 गणपत पिता भागचन्द जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 1
223/1 43 शिव पिता घीसा जााति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 1 44
249/1/1
[ भाग 1
(7) (4)
(5)
(6)
0.190 0.190
0.190
0.000
0.190 0.190
0.000
0.190
0.379
0.000
0.632
0.379 0.101
0.000
0.101 0.101
0.733
0.000
0.480
0.480 1.189
0.000
0.337
0.337 0.000
0.337
1.189
0.337 1.833
0.886
0.580
1.466
0.580
1.466 1.833
0.886
1.842
0.092
0.000
0.092 0.092
1.842
0.000
0.092 0.653
0.000
0.653 0.653
0.653
0.653
0.000
0.653
योग .. 1
बाबू पिता कालू जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.
230
231/1 45 भेरूसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम. भू-स्वामी.
232/1
233/1
योग .. 4
239 46 सौरमबाई बेवा धूलजी जात सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 1
240/1
241/2 47 मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी.
345/1
योग .. 3
355 48
356/2 रामसिंह पिता नरबा जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
358
योग .. 3
276/1/2/2 49 श्रीमती रामकलाबाई उर्फ कलाबाई, पति कुमेरसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी
योग .. 1 0.101
0.101
0.000
0.101 0.573
0.458
0.000
0.458 0.080
0.080
0.000
0.080
0.131 0.131
0.131
0.000
0.885
0.770
0.000
0.770 0.000
0.038
0.038
0.038 0.000
0.038
0.038
0.038
0.784 0.784
0.784
0.000
0.000
0.006 0.006
0.006
0.677
0.666
0.677
0.011
1.467
1.450
0.117
1.467 0.164
0.164
0.000
0.164 0.159
0.159
0.000
0.159
0.000
0.051
0.051
0.051 0.374
0.374
0.374
0.000
0.000
0.040 0.126
0.040
0.126
0.000
0.040
0.040 4909
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(2)
(3) (1)
284/1/3 50 करणसिंह पिता उंकर जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी .
योग .. 1
324/2 51 सत्यनारायण ना.बा.सर. पिता कुमेरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 1
327 52 शिवसिंह, अमरसिंह पिता माधो हि. 1/2मांगीलाल करणसिंह पिता धूलजी , गेंदीबाई मेहताबाई बेवा धूलजी , हि.1/ 2 जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी
योग .. 1
338 53 कनीराम पिता बंशीलाल जाति सुतार नि.ग्राम भू-स्वामी
योग .. 1
339/2
340/1/1/1 54 लालसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी.
340/1/1/2
340/1/2
340/2
345/2/2
योग .. 6
346/3 55 रोड़जी ना.बा. शिवसिंह पिता माधो जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.
योग .. 1
356/1
योग .. 1 56 बीरम, रोड़ीबाई, सुन्दरबाई पिता गब्बा , धूलीबाई बेवा छोटेलाल , राहुल , महन्द्रयिंह , दिलीप , संदीप ना.बा.सर. माता धूलीबाई बेवा छोटेलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी
367/3 57 बीरम सिंह, पिता भोना जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी
योग .. 1
कुल योग 124
(7) (4)
(6)
(5)
0.006 0.006
0.000
0.030
0.006 0.006
0.000
0.030
0.000
0.253 0.253
0.253
0.000
0.253
0.253 0.253
0.028
0.010
0.038 0.038
0.010
0.028
0.038 0.038
0.000
0.164 0.164
0.164
0.000
0.164
0.164
0.164
0.000
0.013
0.013
0.152
0.000
0.202
0.026 0.026
0.000
0.027 0.203
0.027
0.000
0.402 0.455
0.402
0.000
0.358 0.860
0.358
0.000
0.050 0.050
0.050
0.876 1.922
0.461
0.415
0.455
0.455
2.276
0.000
2.276
0.000
0.455
0.455
0.031
0.000
0.031 0.031
0.000
0.031
0.031
0.031 0.012
0.000
0.004
0.004 0.000
0.012
0.004
0.004 56.812
19.866
10.873
30.739 भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4910
राज्य शासन के आदेश
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
क्रमांक / एफ- 25-129/ 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22 °9'21 से 22°9′23 उत्तर अक्षांश तथा 76° 10214 से 76°10236 पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील
जिला - खण्डवा
पुनासा वनमंडल खण्डवा सा.
वन परिक्षेत्र पुनासा सा.
वनखण्ड की सीमाएं की भूमि का विवरण
वनखण्ड
अ. क्र
ग्राम का नाम
भूमि का वर्तमान मद
खसरा क्र.
वनखंड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
उत्तर
2.48
मसलाय
91
1.
पहाड चट्टान
मुनारा कमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वनसीमा मसलाय (अ)
पूर्व
की कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक
की कृत्रिम वनसीमा दक्षिण- मुनारा क्रमांक 03 से 06 तक
योग 2.48
पश्चिम- मुनारा क्रमांक 06 एवं 01 तक की कृत्रिम वनसीमा (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6 MPB030 /2011BHO/2725 दिनांक 17.03.2011 एवं 6 MPB089 / 2010 BHO / 1354 दिनांक 17.08.2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार अध्यक्ष अखिल भारतीय गुजराती रामी माली समाज एवं धाकड समाज ओंकारेश्वर की स्वीकृत परियोजना राजस्व वनभूमि में धर्मशाला निर्माण हेतु में प्रभावित 0.06 एवं 0.238 कुल राजस्व वनभूमि 0.298 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.48 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.48 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा के आदेश क्रमांक 769/ रीडर-2 / 2010 दिनांक 11.03 . 2010 में दर्शित कलेक्टर जिला खण्डवा के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 06 / 3/59 / 09-10 के दिनांक 22.01.2010 के अनुसार हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 4911 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार पुनासा के प्रतिवेदन द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक हैं ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक हैं ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
एफ- 25-129-2016 - दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-129-2016- दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.
Bhopal , the 13th December 2016
No. F - 25-129 /2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between . 22 ° 9'21 " to 22 ° 9'23 " North Latitude and . 76° 10'14 " to 76 ° 10'36 " EastLongitude .
SCHEDULE
Punasa Tahsil
District Khandwa
Forest Range - Punasa (G) Forest Division - Khandwa (G)
Forest Block Boundaries Details of Land Included
S. N
Khasr aNo.
Name of Forest Block
Name of Village
Present head of land
Area (Hectare)
2.48
91
1
Masalay
North- Artificial Forest boundary from pillar No. 01 to 02
Pahad Chattan
Masalay (A)
East- Artificial Forest boundary from pillar No. 02 to 03
South- Artificial Forest boundary from pillar No. 03 to 06
Total
2.48 West Artificial Forest boundary from pillar No. 06 & 01 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4912
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt. of India's order No 6MPB030 /2011BHO/2725 dated 17.03.2011 and No.6 MPB089 / 2010 BHO/1354 . dated 17.08.2012 and in lieu of 0.298 hectare of affected forest land under the sanctioned project of dharamshala nirman Revenue forest Land of Gujrati rami mali samaj and dhakad samaj Omkareshar the above mentioned Non Forest Land of 2.48 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 06/A/ 59/09-10 dated 22.01.2010 and Anuvibhagiy Adhikari Khandwa Order No. 769 /Rider- 2/2010 Date: 11-03-2010 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory a forestation .
2. Details of other Reasons - Nill
(B) Theabove land are as under;-
1.Individuals of Rights - There are no individual rights on the said land .
2.Communities of Rights - There are no communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
क्रमांक एफ- 25-130 / 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकारी, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशेधित/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N - 21 ° 20 ' 51.0 " , से N 21 ° 20 ' 39.5 " उत्तर अक्षांश तथा E 76° 16' 12.3 " से E76° 16 ' 26.3 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
नेपानगर
तहसील
जिला बुरहानपुर
वनपरिक्षेत्र नेपानगर वनमंडल - बुरहानपुर (सामान्य)
वनखंड की सीमाएं
वनखंड की भूमि का विवरण
क्र.
क्षेत्रफल हे.में.
खसरा क्र.
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
वन खंड का नाम
8.23
70
बसाड़
1
बसाड़
बडे झाड़ का जंगल
उत्तर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से मुनारा क्र. 03 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
160
7.77
पानी
पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 03 से मुनारा क्र. 07 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से मुनारा क्र. 10 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से मुनारा क्र. 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
16.00
योग 4913 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. /8-139/83- FRY दिनांक 10.05.1983 में अधिरोपित शर्त के अनुसार अधीक्षण यंत्री, (निर्माण) ई.एच.टी. म.प्र. विद्युत मंडल इंदौर को 220 के.व्ही . बड़वाह- नेपानगर विद्युत लाईन के निर्माण हेतु प्रभावित वनभूमि 16 हे. के एवज में समतुल्य प्राप्त कुल 16.00 हे. गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म.प्र. शासन वनविभाग के पक्ष में कलेक्टर पूर्व निमाड़ जिला खंडवा के आदेश क्र. / स.अ . (रा. )/87/4560 दिनांक 27.03.1987 द्वारा वनविभाग को हस्तांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक
(ख) उक्त भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
एफ- 25-130-2016 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-130-2016 - दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , अपर सचिव.
Bhopal , the 13th December 2016
No. F -25-130/2016/10-3 :: In exercise of the power conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) the State of Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time. This Forest Block lies between N - 21 ° 20 ' 51.0 " to N 21 ° 20' 39.5 " North Latitude and E 76° 16' 12.3 " to E - 76° 16 ' 26.3 " East Longitude.
SCHEDULE
Tahsil
Nepanagar
Forest Range - Nepanagar District - Burhanpur ForestDivision - Burhanpur (T)
Details of Land Included
S.
Forest Block Boundaries No
Khasra No.
Name of Forest Block
Area (Hea.)
Present head of Land
70
8.23
1
Basad
Name of Village Basad Big Tree Forest
North Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to Pillar No. 03 of Protected Forest Block.
[भाग 1 4914
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
Water 160
7.77 East - Artificial Forest Boundaryfrom Pillar No. 03 to Pillar No. 07 of Protected Forest Block .
South Artificial Forest Boundary from Pillar No. 07 to Pillar No. 10 of Protected Forest Block.
West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to Pillar No. 01 of Protected Forest Block .
Total
16.00
(A) Reason For publication of Notification : -
1. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment & Forest , Govt. of India's order No. 8-139/ 83 - FRY Dated 10-05-1983 and in lieu of 16.00 ha . of affected forest land under the sanctioned project of Superintending Engineer , ( EST) Constn . Indore & above mentioned Non Forest Land of Equal 16.00 hs . transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No.A.S./87/4560 Dated 27-03-1987 of Collector East Nimar Distt . Khandwa for the purpose ofCompensatory afforestation.
2. Details of other Reasons - Nill
(B) The above land are as under;
1. Individuals of Rights - There are no individual rights on the said land.
2. Communities of Rights - There are no communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
SANJAY MOHARIR , Addl . Secy .
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
क्रमांक एफ-25-131 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22 ° 9'15 से 22 °9′29 उत्तर अक्षांश तथा 4915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
76°11'05 से 76 ° 11'10 पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला खण्डवा
वनमंडल खण्डवा (सा.)
वनखण्ड की भूमि का विवरण अ. क्र. वनखंड का नाम
भूमिका वर्तमान मद
खसरा क्र.
ग्राम का नाम
मसलाय
338
पहाड
1. मसलाय ब
चट्टान
4.00
योग (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -
अनुसूची
तहसील
पुनासा
वन परिक्षेत्र पुनासा (सा. ) वनखण्ड की सीमाएं
क्षेत्राफल (हेक्टेयर)
4.00 उत्तर मुनारा कमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा
पूर्व मुनारा कमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा
दक्षिण मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा
पश्चिम - मुनारा कमांक 04 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6 डच्ठ137 2006. ठभ्व्ह1434 दिनांक 31.08.2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर परिषद ओंकारेश्वर की स्वीकृत परियोजना ओंकारेश्वर बस स्टैण्ड सह पार्किंग निर्माण हेतु में प्रभावित 1.98 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4. 00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर खण्डवा के आदेश क्रमांक अ.भू.अ. / 2006 / 1598 दिनांक 27.05.2006 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
निरंक 2. अन्य कारणों का विवरण
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार पुनासा के प्रतिवेदन द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक हैं ।
2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक हैं ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.
4916
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
एफ- 25-131-2016 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-131-2016- दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.
Bhopal , the 13th December 2016
No. F - 25-131 /2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below: subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22 ° 9'15 " to 22°9'29 " North Latitude and 76° 11'05 " to 76 ° 11'10 " East Longitude.
SCHEDULE
Tahsil : - Punasa District : -Khandwa
Forest Range: - Punasa ( G) Forest Division: -.Khandwa (G )
Forest Block Boundaries Details of Land Included
S. N
Name of Forest Block
Khasra No.
Present head of land
Area (Hectare)
Name of Village
338
4.00
1 Masalay (B)
Pahad Chattan .
North- Artificial Forest boundary from pillar No. 01 to 02 Village Masalay
East- Artificial Forest boundary from pillar No 02 to 03
South- Artificial Forest boundary from pillar No. 03 to 04
West Artificial Forest boundary from pillar No. 04 to 01
Total
4.00
(A) Reason for publication of Notification
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest . Govt. of India's order No6 MPB137/ 2006 - BHO/ 1434 dated 31-08-2012 and in lieu of 1.98 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Omkareshar Bus stand and parking of cmo omkareshar, the above mentioned Non Forest Land of 4.00 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No /2006/ 1598 dated 27-05-2006 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation .
4917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsilder Khandwa . are as under .
1. Individual Rights There are no individual rights on the said land
2. Community Rights - There are no Community rights on the said land
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .
क्रमांक एफ- 25-133 / 2016 / 10-3 रूरू भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 50'51 " से N 21 ° 51'28 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 ° 58'31 " से E 79°59'04 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट
वन परिक्षेत्र वारासिवनी (सा. ) वनमंडल दक्षिण बालाघाट (सा. )
वनखण्ड की सीमाएं
विवरण
की भूमि का
वनखण्ड
खसरा क्र.
अ. क्र.
भूमिका वर्तमान मद
ग्राम का नाम
वनखंड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
144/1
कंटगझरी
1. कंटगझरी (अ)
उत्तर मुनारा क्रमांक 28 से 32 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
20.168
बडे झाड का जंगल
156/17
पूर्व मुनारा क्रमांक 32 से 47 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण - मुनारा क्रमांक 47 से 64 तक और मुनारा क्रमांक 64 से 1 तक और मुनारा क्रमांक 01 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
20.168
पश्चिम - मुनारा क्रमांक 14 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा।
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक-2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 20.168 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /127/अ-59/90-91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार लालबर्रा , जिला- बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है । 2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.
[भाग 1 4918
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
एफ- 25-133-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-133-2016 -दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.
Bhopal , the 13th December 2016
No. F -25-133 /2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 21 ° 50'51 " to N 21 ° 51'28 " North Latitude and E 79° 58'31 " to E 79 ° 59'04 " East Longitude.
SCHEDULE
Tahsil : - Lalburra
District : - Balaghat
Forest Division: - South Balaghat (Territorial )
Forest Range : Waraseoni (Territorial) Details of Land Included
Forest Block Boundaries S. N.
Name of Forest Block
Khasra No.
Name of Village
Present head of land
Area (Hecta re)
144/1
1. Katangjhari ( A) Katangjhari
20.168
jungle Bade Jhad ka
North- Pillar No. 28 to 32 Artificial forestboundary
156/17
East- Pillar No. 32 to 47 Artificial forest boundary
South- Pillar No. 47 to 64 and PillarNo. 64 to 1 and Pillar No. 1 to 14 Artificial forest boundary
20.168
Total
West Pillar No. 14 to 28 Artificial forest boundary (A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No 8-478 / 82 - FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi ) Irrigation project of Executive Engineer , Rajiv Sagar (Bawanthadi ) project , Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P. , the above mentioned Non Forest Land of 20.168 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order No. रा.प्र.क्र.
/127/ 1-59/ 90-91 dated 18.11.1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Lalburra - District Balaghat are as under .
Individual Rights - There are no individual rights on the said land. 1.
. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
2 Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.
4919 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
क्रमांक एफ- 25-138 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N23 ° 42'57.600 " से N23 ° 43'8.900 " उत्तर अक्षांश तथा E75 ° 8′32.600 " से E75 ° 8'50.900 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील जावरा रतलाम
जिला
सैलाना
वन परिक्षेत्र
वनमंडल रतलाम
वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि विवरण
अ. क्र.
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
क्षेत्रफल (हे.) 5.723
खसरा क्र. 868/1
1
झालवा
झालवा
भूमि का वर्तमान मद शासकीय (मगरा)
उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 06 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
5.723
योग [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4920
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-121 / 2006 - FC दिनांक 28-04-2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , रतलाम की स्वीकृत परियोजना कनेरी जलाशय परियोजना में प्रभावित 98.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 5.723 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 5.723 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला, रतलाम के आदेश क्रमांक 1474 / वाचक -1 / 15 दिनांक 14-05-2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, जावरा जिला, रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक दिनांक 04-02-2016 द्वारा अभिलेखित विवरण निम्नानुसार है : - अधिकारों का खसरावार विस्तृत
उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नही है । 1. व्यक्तिगत अधिकार: -
2. सामुदायिक अधिकार : - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नही है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
एफ- 25-138-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-138-2016 - दस -3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , अपर सचिव.
4921 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
Bhopal , the 13th December 2016
No. F - 25-138 /2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government form time to time . This Forest Block lies between N23 ° 42'57.600 " to N23 ° 43'8.900 " LatitudeNorth E75 ° 8'50.900 " East Longitude . and E75 ° 8′32.600 " to
SCHEDULE
Tahsil : - JAORA District : - RATLAM
Forest Range : - SAILANΝΑ Forest Division :- RATLAM
Forest Block Boundaries Details of Land Included
S. Ν .
Khasra No.
Area
(Hactare)
Name of Forest Block
Name of Village
Present head of land
5.723
Jhalwa
Govt . 868/1
Jhalwa
1
North Artificial Forest boundary From Pillar No. 01 to 14 .
(Magra)
Artificial Forest boundary From Pillar No. 14 to 10. East-
South Artificial Forest boundary From Pillar No. 10 to 06 .
West Artificial Forest boundary From Pillar No. 06 to 01.
5.723
Total 4922
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No F.No.8-121 / 2006 - FC dated 28-04-2016 and in lieu of 98.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kaneri Tank Project of Executive Eng . WRD District Ratlam , the above mentioned Non Forest Land of 5.723 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 1474/ Reader- 1/ 15 dated 14-05-2015 of Collector , Dist . Ratlam for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons - Nil
(B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated 04-02-2016 of Tahsildar , Jaora , District Ratlam are as under .
1. Individuals Rights - The Land is not Individual Rights 2. Community Rights - The Land is not Community Rights Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.
4923 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
क्रमांक एफ- 25-142 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N23 ° 38'0.6 " से N23 ° 38'28.1 " उत्तर अक्षांश तथा E75 ° 14'02.5 " से E75 ° 14'58.2 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील जावरा जिला रतलाम
वन परिक्षेत्र सैलाना वनमंडल रतलाम
अ.
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि विवरण
क्र. वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हे.)
भूमि का वर्तमान मद
270/1
1
खोजनखेडा बर्डी
45.729 उत्तर
खोजनखेडा
संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 09 से 17 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 17 से 23 तक तथा मुनारा क्र. 23 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
45.729
योग [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4924
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-121 / 2006 - FC दिनांक 28-04-2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , रतलाम की स्वीकृत परियोजना कनेरी जलाशय परियोजना में प्रभावित 98.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 45.729 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 45.729 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला, रतलाम के आदेश क्रमांक 1470 / वाचक-1 / 15 दिनांक 14-05-2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार , जावरा जिला, दिनांक 04-02-2016 द्वारा अभिलेखित विवरण निम्नानुसार है :- अधिकारों का खसरावार विस्तृत
1. व्यक्तिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नही है । 2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नही है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
एफ- 25-142-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-142-2016- दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , अपर सचिव.
4925 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
Bhopal , the 13th December 2016
No. F - 25-142/ 2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government form time to time . This Forest Block lies between N23 ° 38'0.6 " to N23 ° 38′28.1 " North Latitude and E75 ° 14'02.5 " to E75 ° 14'58.2 " East Longitude .
SCHEDULE
District
: - RATLAM
: - JAORA Tahsil
Forest Division : - RATLAM
Forest Range : - SAILAΝΑ Details of Land Included
Forest Block Boundaries S. Ν .
Name of Forest Block
Khasra No.
Nameof Village
Area
(Hactare)
land Present head of
Bardi 270/1 45.729
1 Khojan kheda
Khojan kheda
North Artificial Forest boundary From Pillar No. 01 to 07.
East - Artificial Forest boundary From Pillar No. 07 to 09 .
South Artificial Forest boundary From Pillar No. 09 to 17 .
West Artificial Forest boundary From Pillar No. 17 to 23 and 23 to 01 .
45.729
Total [ भाग 1 4926
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No F.No.8-121/2006 - FC dated 28-04-2016 and in lieu of 98.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kaneri Tank Project of Executive Eng . WRD District Ratlam , the above mentioned Non Forest Land of 45.729 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 1470 / Reader - 1 / 15 dated 14-05-2015 of Collector , Dist . Ratlam for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons - Nill
(B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. - dated 04-02-2016 of Tahsildar , Jaora , District Ratlam are as under .
1. Individuals Rights The Land is not Individual Rights 2. Community Rights - The Land is not Community Rights Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy .
4927 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
क्रमांक / एफ- 25-143 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 22 ° 11'49.479 " से N 22 ° 12'14.714 " उत्तर अक्षांश तथा E 74 ° 16′42.827 " से E 74 ° 16'55.000" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला - अलीराजपुर
तहसील - कट्टीवाडा वन परिक्षेत्र अलीराजपुर वनमंडल - अलीराजपुर
वनखण्ड की सीमाऐं अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
खसरा क्रमांक
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमिका वर्तमान मद
7
6
4
3
2
1
सोमन्यावाट
1 सोमन्यावाट
काबिल कास्त
7.00 0.600 0.860
5 155 338/2 338/3
उत्तर आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 855 से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 865 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण- आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 865 से 862 की वन सीमा ।
पश्चिम- आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 862 से 855 तक की वन सीमा ।
8.460
योग [भाग 1 4928
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.NO.6 - MPC-041 / 2011 - BHO/489 दिनांक 26.03.2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर की स्वीकृत परियोजना सोमन्यावाट जलाशय परियोजना में प्रभावित 8.460 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.460 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 8.460 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला झाबुआ के आदेश क्रमांक / रीडर/ 1189 दिनांक 28.09.1989 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक
(ख ) . उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) कट्टीवाडा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :- (अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । (ब) सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
एफ- 25-143-2016- दस -3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-143-2016 - दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.
4929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
Bhopal , the 13th December 2016
No F - 25-143/2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 22 ° 11'49.479" to N 22 ° 12'14.714 " North Latitude and E 74° 16'42.827 " to E 74 ° 16'55.000 " East Longitiude .
SCHEDULE
District Alirajpur
Forest Division - Alirajpur
Details of Land Included S.No. Name of Forest Block
Khasra No.
Name of Village
Present head of land
5
4
3
2
1
155
1
Somanyawat
Somanyawat
338/2
Kabil kast
338/3
Total
(A) Reason for publication of Notification : - Tehsil Khattiwada Forest Range Alirajpur
Forest Block Boundaries Area (Hect are)
7
6
7.00
0.600
North Artificial Forest boundary from Pillar no . 855 of Reserved 0.860 Forest block to Pillar no . 01 of Protected Forest block .
East: - Artificial Forest boundary from Pillar no . 01 to Pillar no . 865 of Reserved forest block .
South Forest Boundary from Pillar no . 865 to 862 of Reserved Forest Block.
West : Forest Boundary from Pillar no . 862 to 855 of Reserved Forest Block.
8.460
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. F.NO.6 - MPC- 041 /2011 - BHO/489 Dated 26.03. 2012 and in lieu of 8.457 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Somanyawat TANK of Water Resource Department of E. E. Alirajpur, the above mentioned Non Forest Land of 8.457 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order no . 1189/Reder/dated 28-09-1989 of Collector Jhabua, for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of ather Reasons - Nil [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4930
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Ceritification) of Sub Divisional Magistrate , Khattiwada
(a) Rights of individuals : - There are no Individual right on the said land.
(b) Rights of communities : - There are no Communities right on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
क्रमांक एफ- 25-144/2016/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24°27′59.360 " से 24°28′05.517 " उत्तर अक्षांश तथा 78°57′21.591" से 78°57′28.265" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनूसूची
जिला - टीकमगढ़ वनमण्डल - टीकमगढ़
तहसील - टीकमगढ वन परिक्षेत्र टीकमगढ़ वनखण्ड की सीमाएं
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.
क्र. वनखण्ड का नाम
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
ग्राम का नाम
190/1
भूमिका वर्तमान मद बंजर पठार
ककरवाहा
1
190/2
0.404 1.214
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 32से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा । ककरवाहा वनखण्ड- "अ "
0.011
190/3
6.443
190/4
190/5
0.125
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
190/6
0.644
191/1
0.271
0425
191/2
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 19 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
191/3
0.425
0.486
191/4
1,267
191/5
पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 19 से 32 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
191/6
0.069
192/1
2.209
192/2
0.526
0.267
193
194
0.559
195
0.380
196
0.372
197
1.360
0.583
198
199
0.032
200
0.583
201
1.117
202
0.530
203
0.729
0.785
204
205
0.951
206
0.684
207
0,749
1.125
208
209
0.182
0.624
210
211
0.806
212
2.088
29.025
योग 4931 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक /8-15/2013/एफ.सी. दिनांक 18.09.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की स्वीकृत परियोजना बानसुजारा बांध परियोजना में प्रभावित 57.490 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 57.490 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 57.490 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 83 /वी 121 /11-12 दिनांक 23.02.2012 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण कुछ नही ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम ) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक ( निरंक ) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
एफ - 25-144-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-144-2016- दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , अपर सचिव.
Bhopal , the 13th December 2016
No. F - 25-144/2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Goverment are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Actapplicable to the forest areas specified in the the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected or affected in anymanner except in so far as they may ne modified by the state government from time to time . This forest Block lies between 24°27'59.360 " Το 24°28'05.517 " North Latitude and 78° 5721.591 " Το 78°57′28.265 " East Longitude .
SCHEDULE
District ForestDivision :
: Tikamgarh Tikamgarh
Tahsil Tikamgarh Forest Range : Tikamgarh
Details of Land Included
ForestBlock Boundaries Sn . Name of forest Block
Name of Village
Khasra No. 190/1
1 .
Ares (Hectare) 0.404
Kakarwaha
190/2
Present head of land Banzar Pathar
North Artificial forest Boundary from Pillar no . 32 to 01 of Protected Forest Block.
Kakarwaha ForestBlock (A)
190/3 190/4
1,214 0.011 6.443 4932
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
190/5
0.125
190/6
0.644
Artificial forest Boundary from Pillar no . 01 to 11 of Protected ForestBlock . East
191/1
0.271
191/2
0425
191/3
0.425
Sourth Artificial forest Boundary from Pillar no. 11 to 19 of Protected ForestBlock.
191/4
0.486
191/5
1.267
191/6
0.069
192/1
2.209
West Artificial forest Boundary from Pillar no . 19 to 32 of Protected ForestBlock.
192/2
0.526
193
0.267
194
0.559
195
0.380
196
0.372
197
1.360
198
0.583
199
0.032
200
0.583
201
1.117
202
0.530
203
0,729
204
0.785
205
0.951
206
0.684
207
0.749
208
1.125
209
0.182
210
0,624
211
0,806
212
2.088
29.025
Total
(A) Reason for Publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest , Govt . of India's order No. 8-15/2013 /FC dated 02.04.2014 and in lieu of 57.490 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bansujara Dam . Water Resorce of Executive Engineer Bansujara Dam . Water Resorce Division Tikamgarh (m.p. ) the above mentioned Non Forest Land of 57.490 Hectare Transferred of muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 83 /B 121/ 11-12 date 23.02.2012 . Of Collecter Diss . Tikamgarh M.P For the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- (Nil ) dates Nil of Nil (Designation of Competent Revenue officer ) are as under .
1. Individual Rights - Nil
2. Community Rights - Nil
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.
4933 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
क्रमांक एफ-25-144/ 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24 °27′01.939" से 24° 28′01.985 " उत्तर अक्षांश तथा 78°57′04.034 " से 78°57′07.012 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनूसूची
जिला - टीकमगढ
तहसील - टीकमगढ़ वन परिक्षेत्र - टीकमगढ टीकमगढ़ वनमण्डल
वनखण्ड की सीमाएं अ. क्र.
खसरा क्र .
वनखण्ड का नाम
वनखण्ड की ग्राम का नाम
भूमि का विवरण भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1
बंजर पठार
ककरवाहा
0.724
ककरवाहा
152/5
उत्तर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र.
वनखण्ड- " ब "
32से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
1,619
152/6
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01
1,610
152/7
से 13तक की कृत्रिम वन सीमा ।
1,619
152/8
दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र.
1,619
152/9
13 से 25 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
1,619
152/10
19,655
152/11
पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 25 से 32 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
योग
28.465
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक /8-15/ 2013/ एफ.सी. दिनांक 18.09.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की स्वीकृत परियोजना बानसुजारा बांध परियोजना में प्रभावित 57.490 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 57.490 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 57.490 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से [ भाग 1 4934
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 83 / वी 121 /11-12 दिनांक 23.02.2012 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण कुछ नही ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक ) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक
जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
एफ- 25-144-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-144-2016- दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.
4935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
Bhopal , the 13th December 2016
No. F - 25-144/2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Goverment are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected or affected in anymanner except in so far as they may ne modified by the state government from time to time. This forest Block lies between 24° 27′01.939 " to 24° 28′01.985" North Latitude and 78°57′04.034 " to 78°57′07.012 " East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil :Tikamgarh District : Tikamgarh
Forest Range : Tikamgarh Forest Division : Tikamgarh
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
Sn. Name of forest Block
Khasra No.
Present head of land
Ares (Hectare)
Name of Village
Banzar
0.724
Kakarwaha
152/5
1.
Pathar
1,619
152/6
North Artificial forest Boundary from Pillar no . 32 to 01 of Protected ForestBlock.
1,610
Kakarwaha Forest Block (B)
152/7
1,619
152/8
1.619
152/9
East Artificial forest Boundary from Pillar no . 01 to 13 of Protected Forest Block.
1.619
152/10
19.655
152/11
Sourth Artificial forest Boundary from Pillar no. 13 to 25 of Protected ForestBlock.
West Artificial forest Boundary from Pillar no . 25 to 32 of Protected ForestBlock.
Total
28.465
Reason for Publication of Notification : -
(A)
1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest , Govt . of India's order No. 8-15/2013 / FC dated 02.04.2014 and in lieu of 57.490 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bansujara Dam. Water Resorce of Executive Engineer Bansujara Dam. Water Resorce Division Tikamgarh (m.p. ) the above mentioned Non Forest Land of 57.490 Hectare Transferred of muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 83 /B 121 / 11-12 date 23.02.2012. Of Collecter Diss . Tikamgarh M.P For the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other Reasons Nil .
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4936
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- (Nil ) dates Nil . ofNil (Designation of Competent Revenue officer ) are as under .
1. Individual Rights- Nil
2. Community Rights- Nil
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
क्रमांक/ एफ- 25-145/ 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24°41'54.204 " से 24 ° 42'15.067" उत्तर अक्षांश तथा 78 °46′21.115 " से 78°46′45.103 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला - टीकमगढ़
तहसील - टीकमगढ़ वन परिक्षेत्र- टीकमगढ़ वनमण्डल टीकमगढ़
वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ. क्र.
खसरा क्र.
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
वनखण्ड का नाम
उत्तर- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 18 मिनौरा गौचर
मिनौरा
1
0.254 3.877
5/2/2/1 5/2/2
5.136 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
3.493
5/2/1/2/1 5/2/1/1/2
पूर्व- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्र. 01 से 05 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्र. 05 से 10 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्र. 10 से 18 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
12.760
योग 4937 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक / F.No.6MPC 077/2013 -BHO/ 1455 दिनांक 20.08.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की स्वीकृत परियोजना बानसुजारा बांध परियोजना में प्रभावित 12.760 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 12.760 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 12.760 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 119 / वी 121 /11-12 दिनांक 20.04.2012 एवं दिनांक 16.07.2012 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक ) दिनांक ( निरंक ) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
एफ - 25-145-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-145-2016- दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.
Bhopal , the 13th December 2016
No/F - 25-145/ 2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Goverment are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the schedule below ; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected or affected in Block lies between 24° 41'54.204 " to 24° 42'15.067 " North Latitude and 78° 46′21.115 " to 78 °46'45.103 " East anymanner except in so far as they may ne modified by the state government from time to time. This forest Longitude.
SCHEDULE
District
Tahsil :Tikamgarh Forest Range : Tikamgarh : Tikamgarh Forest Division : Tikamgarh
Forest Block Boundaries
Details of Land Included
Sn. Name of forestBlock
of land Present head Khasra No.
Ares (Hectare)
Name of Village
Minora
Gouchar
1.
Minora
0.254 3.877
5,136
North Artificial forest Boundary from Pillar no. 18 to 01 of Protected Forest Block.
3.493
5/2/2/1 5/2/2 5/2/1/2/1 5/2/1/1/2 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4938
East Artificial forest Boundary from Pillar no . 01 to 05 of Protected Forest Block.
Sourth -Artificial forest Boundary from Pillar no . 05 to 10 of Protected Forest Block.
12.760
Total
04
West Artificial forest Boundary from Pillar no. 10 to 18 of Protected Forest Block .
Reason for Publication of Notification : -
(A)
1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest , Govt . of India's order No. F.No. 6MPC 077 /2013 - BHO/ 1455 dated 20.08.2014 and in lieu of 12.760 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of H arpura Cenal of Executive Engineer Bansujara Dam . Water Resorce Division Tikamgarh (m.p. ) the above mentioned Non Forest Land of 12.760 Hectare Transferred of muted in favor of M.P. Govt . Forest Department by order No .. 119/B121 /11-12 date 24.04.2012 or date 16.07.2012 Of Collector Diss . Tikamgarh M.P For the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- (NO) dates NO . of NO (Designation of Competent Revenue officer ) are as under.
1. Individual Rights- NIL
2. Community Rights- NiL
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.
4939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
क्रमांक / एफ-25-146 / 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24 °43′30.437" से 24°43′32.147" उत्तर अक्षांश तथा 79° 13′47.815" से 79° 13′53.531 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील - टीकमगढ़
जिला - टीकमगढ़
वनमण्डल टीकमगढ़
वन परिक्षेत्र टीकमगढ़ वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएं अ. क्र.
ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1
414/3 1.705
सरकर जागीर सरकर जागीर
पठार
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 10 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 13 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पश्चिम संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 01 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
1.705
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक /6- MPB - 3 /2014-BHO/ 1481 दिनांक 25.08.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार संभागीय प्रबंधक म.प्र. रोड़ डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. सागर (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना जामनी एवं वेतवा नदी पर पुल एवं एप्रोच रोड़ के निर्माण में प्रभावित 1.705 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.705 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.705 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 50 / वी-121 / 2014-15 दिनांक 30.03.2015 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । [भाग 1 4940
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016
एफ - 25-146-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-146-2016 - दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.
Bhopal , the 13th December 2016
No F -25-146/2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Goverment are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected or affected in anymanner except in so far as they may ne modified by the state government from time to time . This forest Block lies between 24°43'30.437 " to 24°43′32.147 " North Latitude and 79° 13′47.815 " to 79°13′53.531 " East Longitude .
SCHEDULE
District
: Tikamgarh
Tahsil :Tikamgarh
Forest Range : Tikamgarh Forest Division : Tikamgarh
Forest Block Boundaries Sn .
Details of Land Included
Name of forest Block
Khasra No.
Name of Village
Ares (Hectare)
Present head of land
414/3
1.705
Pathar
1. SarkarJageer SarkarJageer
North Artificial forest Boundary from Pillar no . 01 to 04 ofProtected Forest Block . East Artificial forest Boundary from Pillar no . 04 to 10 ofProtected Forest Block . Sourth Artificial forest Boundary from Pillar no . 10 to 13 ofProtected Forest Block . West Artificial forest Boundary from Pillar no . 13 to 01 ofProtected Forest Block.
01
1.705
Total 4941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
Reason for Publication of Notification : -
(A)
1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt . of India's order No. 6 - MPB - 3/2014 - BHO/1481 dated 25.08.2014 and in lieu of 1.705 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Jamni & Betwa River To Brij And Approach Road (Name of Project) of Divisional Managar M.P. Road Development Corp. L.t.d. Sagar (m.p ) the above mentioned Non Forest Land of 1.705 Hectare Transferred of muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 119/B121 / 11-12 date 24.04.2012 or date 16.07.2012 Of Collecter Diss . Tikamgarh M.P. For the purpose of compensatory a forestation.
2. Details of other Reasons : - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- (Nil ) dates Nil . ofNil (Designation of Competent Revenue officer) are as under .
1. Individual Rights- Nil
2. Community Rights- Nil
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
क्रमांक / एफ-25-147/ 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्तं शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 22 °42'3.010 " से N 22 ° 42'7.750" उत्तर अक्षांश तथा E 74 ° 45′2.690 " से E 74° 45'6.890 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला
तहसील :- जोबट :- अलीराजपुर
वन परिक्षेत्र:- जोबट वनमंडल :- अलीराजपुर
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएँ अ. क्र. वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमि का वर्तमान मद
1
2
3
4
5
6
7
1 सेवड
8.06
सेवड
435/2
काबिल कास्त
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 18 तक की कृत्रिम सीमा । [भाग 1 4942
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 18 से 06 तक की कृत्रिम सीमा।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 08 तक की कृत्रिम सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 11 तक की कृत्रिम सीमा । योग
8.06
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.NO.6 - MPC-033 / 2013 - BHO/155 दिनांक 03.02.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर की स्वीकृत परियोजना बरखेडा जलाशय परियोजना में प्रभावित 8.06 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.06 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 8.06 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला अलीराजपुर के आदेश क्रमांक / 795 / रीडर / 2012 दिनांक 26.06.2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जोबट के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । (ब) सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
एफ- 25-147-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-147-2016- दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.
4943 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
Bhopal , the 13th December 2016
No. F - 25-147/2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 22 °42'3.010 " to N 22 ° 42'7.750" North Latitude and E 74 ° 45′2.690 " to E 74 ° 45'6.890 " East Longitiude.
SCHEDULE
Tehsil :- Jobat District :- Alirajpur
Forest Range : - Jobat Forest Division:- Alirajpur
S.No.
Forest Block Boundaries Details of Land Included
Khasra No.
Area (Hectare)
Name of Village
Name of Forest Block
Present head of land
2
3
4
5
6
7
1
1
435/2
Sevad Sevad
8.06
Kabil kast
North Artificial Forest Boundary from Pillar no . 11 to 18 of Protected Forest Block .
East Artificial Forest Boundary from Pillar no . 18 to 06 of Protected Forest Block .
South Artificial Forest Boundary from Pillar no . 06 to 08 of Protected Forest Block .
West Artificial Forest Boundary from Pillar no . 08 to 11 of Protected Forest Block .
8.06
Total
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. F.NO.6 - MPC -033/2013 - BHO/ 155 Dated 03.02. 2014 and in lieu of 8.06 hectare of affected forest land under the sanctioned project ofBARKHEDA TANK of Water Resource Department of E. E. Alirajpur, the above mentioned Non Forest Land of 8.06 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order no . 795 /Reder/dated 26-06-2012 of Collector Alirajpur , for the purpose of compensatory afforestation.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4944
2. Details of ather Reasons - Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Ceritification) of Sub Divisional Magistrate , JOBAT
(a) Rights of individuals : - There are no Individual right on the said land .
(b) Rights of communities : - There are no Communities right on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
क्रमांक एफ- 25-150/2016/10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ , राज्य शासन , एतद् द्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित /रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड N22 ° 54' 22,65 " से N22° 54'26.21 " उत्तर अक्षांश तथा E76° 31′28.2 " से E76° 31'37. 3 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला सीहोर
तहसील जावर
वनमण्डल सीहोर
वन परिक्षेत्र आष्टा अ.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र.
वनखण्ड की सीमाएं ग्राम का नाम
वनखण्ड का नाम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
भूमि का वर्तमान मद
2
3
4
5
6
7
पठार
हालियाखेड़ी हालियाखेड़ी
2.086 2.873
169/ 1 क 170/2 170 /6क 6.757
उत्तर आरक्षित वनकक्ष 98 के मुनारा क्रमांक 1/1 से संरक्षित वनकक्ष के मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
पूर्व- संरक्षित वनकक्ष के मुनारा क्रमांक 1 से आरक्षित वनकक्ष 98 के मुनारा क्रमांक 6/1 तक की कृत्रिम वनसीमा ।
दक्षिण संरक्षित वनकक्ष के मुनारा क्रमांक 6/1 से 5/1 तक की आरक्षित वनकक्ष 98 की संयुक्त वन सीमा ।
पश्चिम आरक्षित वनकक्ष 98 के मुनारा क्रमांक 5/1 से संरक्षित वनकक्ष के मुनारा क्रमांक 9 , 10 से आरक्षित वनकक्ष 98 के मुनारा क्रमांक 3/1 तक की कृत्रिम वनसीमा एवं 3/1 से 1/1 तक की संयुक्त वनसीमा ।
योग
11.716 4945 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/ 6 - एमपीसी 035 / 2008 - बीएचओ/ 5.03 दिनांक 18.03. 13 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग सीहोर की स्वीकृत परियोजना झीकड़ी जलाशय में प्रभावित 11.716 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 11.716 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 11.716 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में कलेक्टर सीहोर के आदेश क्रमांक /08/31-19 ( 3 ) / 10-11 दिनांक 31.05.11 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण-
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अपर कलेक्टर सीहोर के प्रतिवेदन क्रमांक/ 1658 दिनांक 31.07.2015 के प्रतिवेदन द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(1 ) व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकारी नहीं है ।
(2) सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर , अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016
एफ- 25-150-2016 - दस -3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-150-2016 - दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.
Bhopal , the 13th December 2016
No. F - 25-150/2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declares the Provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest area specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged of affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Governmentfrom time to time. This Forest Block lies between N22 ° 54'22.65 " to N22 ° 54'26 . 21 " North Latitude and E76 ° 31'28.2 " to E76° 31'37.3 " East Longitude .
SCHEDULE
District- Sehore
Forest Division - Sehore
Tahsil - Jabar Forest Range- Ashta S.No
Details of Land Included
Forest Block Boundaries Name of Forest Block
Khasra No.
Name of village
Area (Hectare)
Present head of land
2
3
4
5
6
Pathar
1 Haliyakhedi Haliyakhedi
169/ 1 क 170/2 170/ 6क
2.086 2.873 6.757
North- Artificial Forest Boundary from the Piller No. 1/1 of RF Compartment No. 98 to Pillar No. 01 ofProtected Forest Block.
[भाग 1 4946
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
East- Artificial Forest Boundary Pillar No. 1 to Pillar No. 6/1 of RF Compartment No. 98.
South- Joint Forest Boundary from Pillar No. 6/1 to 5/1 of RF Compartment No. 98 .
West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 5/1 of RF Compartment No. 98 to Pillar no . 9 to 10 of Protected Forest Block and to Pillar No. 3/1 of RF Compartment No. 98 and Joint Forest Boundary from Pillar No. 3/1 to 1/1 of RF Compartment.
Total 11.716
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the ministry of environment and Forest , govt . of India's order No/6 - MPC035/2008 - BHO/503 dated 18.03.13 and in lieu of 11.716 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Jhikrii jalasya of E.E. WRD Sehore , the above mentioned Non Forest Land of 11.716 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order No /08/A- 19( 3)/ 10-11 dated 31.05.11 of Collector sehore for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons-
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1014 dated 23/5/13 , 1373 Dt.4/ 7/13 of S.D.M.Ashta (Designation of competent Revenue officer) are as under.
(1) Individual Rights :- There are no individual rights on the said land.
(2) Community Rights : - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.
भोपाल , दिनांक 14 दिसम्बर 2016
कमांक / एफ-15-34/2016 /10-2:: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं । उक्त नियम के नियम-03 (1 ) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को 4947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है ।
अनुसूची
सीमायें
कक्ष क्रमांक
स्थल
वनमण्डल परिक्षेत्र
कमांक
क्षेत्रफल (हेक्टयर)
पूर्व- कक्ष क्र. 750
आरक्षित वन-750
1. पूर्वमण्डला सामान्य
अजगर दादर
जगमण्डल (सामान्य)
217.35
पश्चिम- कक्ष क्र. 750
उत्तर- कक्ष क्र . 750
दक्षिण कक्ष क्र. 750
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 14 दिसम्बर 2016
एफ- 15-34-2016- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-34-2016- दस -2 , दिनांक 14 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.
Bhopal , the 14th December 2016
No./F-15-34/2016/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub - section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 (16 of 1927) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules , 2015. Under the sub- section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette .
Schedule
Site
Forest Range S. No.
Forest Division
1.
Azagar Dadar
Jagmandal (T)
EastMandla (T)
Boundaries Compartment no .
Area (inHact)
217.35
RF- 750
East- RF 750 West- RF 750 North- RF 750
South- RF 750
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.
[भाग 1 4948
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग [भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की
धारा 11 ( 1 ) के अन्तर्गत ]
खरगोन , दिनांक 7 नवम्बर 2016
क्र. 700- भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय 2 ( अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम/नगर
जिला तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(2)
(4)
(1)
(3)
0.085
भगोरा
खरगोन सनावद
महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन.
खरगोन वृहद्ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची ( 2)
रेल पथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम भगोरा की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल ( हे. में)
(2)
(1)
0.085
32/2, 32/14 , 32/15
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
4949 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
क्र. 701 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय 2( अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
अनुसूची ( 1 )
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील
भूमिका वर्णन ग्राम/नगर
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने वाली भूमिका कुल क्षेत्रफल
(हे. में)
(6) (2)
(4)
(1)
(3)
(5)
बेडिया
0.680
खरगोन सनावद
महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन.
खरगोन वृहद्ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ के निर्माण हेतु.
अनुसूची ( 2 )
रेल पथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बेडिया की प्रभावित भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(1)
0.680
579/1 , 638/1 , 638/2 , 638/3
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
होशंगाबाद, दिनांक 23 नवम्बर 2016
प्रकरण क्रमांक 01 - अ.-82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची [भाग 1 4950
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
धारा 11 की उपधारा ( 1 ). एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.831
नहरकोला
सिवनी-
होशंगाबाद
मालवा
खुर्द
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी- मालवा.
गाडपुरा- नाहरकोला मार्ग पर गंजाल पुल के पहुँच मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. गाडपुरा- नाहरकोला मार्ग पर गंजाल पुल के पहुँच मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.
( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
भिण्ड, दिनांक 28 नवम्बर 2016
क्र. 140 - अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा.. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
संपत्ति का विवरण
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
जिला
(6)
(5)
(3)
अर्जित किये जाने वाली भूमि का रकवा (4)
(1)
(2)
क्षेत्रफल
सर्वे क्र.
1084
0.12
भिण्ड
भिण्ड
अतरसूमा
1082
0.04
कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर.
0.06
1081
0.12
1080
बहादुरपुरा - अतरसूमा मार्ग में सिंध नदी पर स्थित उच्च- स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
0.09
1079
1078
0.11 4951 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(6)
(5)
(4)
(3)
(1)
(2)
क्षेत्रफल
सर्वे क्र.
0.06
1077
0.04
1074
662
0.01
0.27
1003
0.18
1001
0.03
914
0.01
1002
0.17
913
918
0.03
0.35
898
0.02
666
665
0.04
0.05
664
0.05
663
0.05
672
0.03
671
0.05
674
0.08
676
0.09
727
0.04
728
0.04
651
0.01
652
0.06
649
0.08
628
0.01
648
0.03
646
0.20
645
0.09
633
0.05
634
0.02
632
0.07
591
2.85
योग
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया टी. राजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 5 दिसम्बर 2016
क्र. 646-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात-शा.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4952
2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वरा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग
(4) (2)
(3)
(1)
0.235
मोहन्ना
सतना रघुराजनगर
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , सतना.
मांद बस्ती मल्लाहन टोला हनुमान मंदिर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेश पाल , कलेक्टर.
कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा , दिनांक 9 दिसम्बर 2016
प. क्र. 2620- प्रशा. - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वितरण जिला नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)
(4) 5.500 अमरपाटन
(1) सतना
(3) इटमा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राथिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . )
प. क्र. 2622 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 4953
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि कावितरण जिला
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(2)
(1)
(4) 5.000 सतना
तुर्की गोसांई
अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
प. क्र. 2624- प्रशा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिकावितरण जिला
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 6.500 (2) अमरपाटन
(1) सतना
(3) धुईसा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6 ) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. )
प. क्र. 2626- प्रशा. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वितरण जिला
जिला तहसील नगर/ग्राम
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
7.500 (1) सतना
(2) अमरपाटन
(3) मझगवां
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . ) [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4954
प. क्र. 2628 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है
भूमि का वितरण जिला
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (2)
5.500
(3) निमहा
अमरपाटन
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
प. क्र. 2630 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिका वितरण जिला
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 5.000 (2) अमरपाटन
(1) सतना
(3) ललितपुर नं. 1
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृतं अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. )
प. क्र. 2632 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वितरण जिला नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 6.000 (1) सतना
(2) अमरपाटन
(3) ललितपुर नं. 2
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . ) 4955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 2634- प्रशा.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का वितरण जिला
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(1) (2)
(4) 4.500 अमरपाटन
सतना
पड़री
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . )
प. क्र. 2636 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमिका वितरण जिला
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
(1)
(4) 5.500
(3) विगौडी
अमरपाटन
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . )
प. क्र. 2638 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है
भूमिका वितरण जिला
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4)
20.000 (2) अमरपाटन
(3) ताला
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म . प्र. ) 4956
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
प. क्र. 2640- प्रशा.- भू- अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 8.500 (1) सतना
(3) विधुईकला
(2) अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . )
प. क्र. 2642 - प्रशा.- भू- अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिका विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 5.500 (1) सतना
(2) अमरपाटन
(3) रामगढ़
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
प. क्र. 2644 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : - तहसील
भूमि का विवरण नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 4.500 (2) अमरपाटन
(1) सतना
(3) भड़री
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . ) 4957
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 2646 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिका विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(3)
5.500
विछिया कला
(2) अमरपाटन
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के
निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. )
प. क्र. 2648- प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 4.500
(3) भडरा
(2) अमरपाटन
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र . )
प. क्र. 2650 -प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का वितरण जिला
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (2)
(3) मगराज
5.500 (1) सतना
अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र. ) 4958
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
प. क्र. 2652 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि काविवरण
जिला तहसील नगर/ग्राम
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)
4.500 अमरपाटन
(1) सतना
खड़गडा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के
निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. )
प. क्र. 2654 - प्रशा.- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमिकाविवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 7.500 (2) अमरपाटन
(1) सतना
(3) वढ़रखा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
प. क्र. 2656 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 10.500
(3) केमार
(2) अमरपाटन
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र . ) 4959
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 2658 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित. प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि काविवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(4) 5.000
वडहरी
अमरपाटन
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . )
प. क्र. 2660 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं यिा जा रहा है :-
भूमिकाविवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) (1)
(2)
8.500
(3) बेला
अमरपाटन
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
प. क्र. 2662 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत्सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं यिा जा रहा है :-
भूमिका विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)
(2)
(4) 6.000 अमरपाटन
(3) रुहिया
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4960
प. क्र. 2664- प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं यिा जा रहा है :-
भूमिकाविवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
(4) 5.000 अमरपाटन
सतना
महुडर
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . )
प. क्र. 2666 - प्रशा.- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं यिा जा रहा है :-
भूमिकाविवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4)
(3)
(2)
4.500 (1) सतना अमरपाटन खजुरी सुखनन्द
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )
प. क्र. 2668- प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं यिा जा रहा है :-
भूमिका विवरण
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(4) 12.000 (1) सतना
(2) अमरपाटन
(3) झिन्ना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . ) 4961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 2670 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं यिा जा रहा है :-
भूमिकाविवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)
(2)
(4) 4.500
(3) पोंडीकला
अमरपाटन
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. )
प. क्र. 2672 - प्रशा.- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं यिा जा रहा है :-
भूमिका विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(3)
(4) (2)
(1)
4.500
नकटी
अमरपाटन
सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र. )
प. क्र. 2674 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं यिा जा रहा है :-
भूमिकाविवरण नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(3)
(4) 4.500
जगहथा
(2) अमरपाटन
(1) सतना
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र . ) 4962
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
प. क्र. 2676 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा के 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि काविवरण
तहसील नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
(3)
(1) (2)
5.800
सन्नेही
सतना अमरपाटन
बोधाली.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . ) .
प. क्र. 2678 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
भूमि का विवरण
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
(4) (1) (2) (3)
5.500 अमरपाटन
सतना
टेढ़वा
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के
निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
प. क्र. 2680 -प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमि का विवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
5.500
(3) भदवा
(1) सतना
(2) अमरपाटन
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
4963
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
प. क्र. 2682 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
भूमिकाविवरण
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) (1)
4.800 सतना अमरपाटन तुर्की
मनमोहन.
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.
कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2016
शुद्धिपत्र
भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक-09-अ-82-15-16- नस्ती क्र. 08 - एलए. - 2016.- तलवडिया स्टेशन के पास ग्राम जावर में उपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य हेतु ग्राम जावर तहसील, तहसील खण्डवा जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09-अ- 82-15-16 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 2 सितम्बर 2016 को , पिपुल्स समाचार में दिनांक 29 अगस्त 2016 को, स्वदेश में दिनांक 30 अगस्त 2016 को एवं आम इश्तहार दिनांक 24 अगस्त 2016 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे. जी नं.17537/16
पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि
खसरा नंबर
रकबा (हे. में )
(2)
0.216 (1) 26/7
उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.384 हे . यथावत रहेगा.
सही संशोधित प्रविष्टि
खसरा नंबर
रकबा (हे . में )
(2)
0.216
(1) 26/5
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाती मीणा नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
4964
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 8 नवम्बर 2016
क्र. - भू- अर्जन - तेन्दूखेड़ा - 2015-16. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- दमोह
(ख ) तहसील- जबेरा
( ग) ग्राम- घाट बम्होरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 हेक्टेयर.
अर्जित ( क्षेत्रफल) (रकबा हे. में) खसरा नंबर (1)
(2)
336
0.17
0.26
337
0.27
339
0.08
3.42
0.78
कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा 0.78 हेक्टेयर
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेन्दूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि./सेतु निर्माण विभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2016
रा. मा. प्र. क्र. - 02 अ-82 वर्ष 2014-15 - गाडरवारा पत्र क्र. - भू-अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- नरसिंहपुर
(ख) तहसील- गाडरवारा
(ग ) ग्राम- टेकापार,
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर.
ख. नं.
अर्जित रकबा (हेक्टर में)
139/2
0.024 0.024
कुलयोग ...
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - गरहा से बोहानी माता मंदिर मार्ग निर्माण. ( निर्माण एजेन्सी का नाम-कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. ( भ./स. ) संभाग, नरसिंहपुर) .
(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोसले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी, दिनांक 24 नवम्बर 2016
क्र. - भू-अर्जन -30 ( अ -82 ) 2016-17-1306 -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.
4965
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग ) ग्राम-केवलारी म्य बम्हनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 55.690 हेक्टेयर रा.नि.म. बम्हनी
प.ह.नं. 132
खसरा
नं.
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.400
94/2
0.400
10/2
53
0.190
0.390
10/1
0.800
18/2
0.580
29
0.340
28/1
25/2
0.550
0.340
28/2
2
1.080
0.320
19
24
0.780
0.510
35/1
0.500
35/2
35/4
0.500
0.670
101/1
0.920
35/3
0.650
209
26
0.950
0.220
237
16
1.200
0.780
211
15
1.420
0.610
17
0.930
18/1
0.700
55
1.690
94/1
(2)
(1)
1.740
11
0.800
30/1
5
1.060
0.610
8
2.300
9
0.790
93
2.850
91
0.560
54
0.340
234
1.700
12
230
0.390
1.120
95
0.420
22
0.210
124
0.960
60
0.740
62
0.320
21
58
1.160
1.210
242/1
56
-3.110
0.930
57
0.950
59
0.330
90/1
229
0.210
47.230
योग .
8.460
शासकीय भूमि
55.690
कुल योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र.-भू- अर्जन-31 ( अ-82) 2016-17-1307- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहींहै.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त 4966
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- साल्हेघोरी माल
(घ ) लगभग क्षेत्रफल-63.650 हेक्टेयर रा.नि.म. बम्हनी
प.ह.नं. 130
खसरा
भू-अर्जन हेतु नं.
प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1).
0.020
362
0.040
68/3
0.080
63
0.080
68/2
0.100
331/5
0.100
68/1
0.110
135
0.160
62
0.170
121
156/2
0.170
0.180
105/7
0.200
69/2
0.220
156/3
0.280
136/1
0.290 .
136/2
0.300
104
0.310
106
0.320
105/5
0.320
128
0.340
105/4
0.380
129
0.400
117
0.400
118
0.400
119
0.400
331/3ब
0.400
331/4
0.420
108/1
0.420
108/2
0.050
155/3
0.600
124
0.610
170/2
0.340
180/1
(2)
(1)
0.670
105/6
0.670
105/3
0.670
105/1
0.420
125
0.350
132
0.530
126
0.240
130
0.700
127
0.500
134
0.270
139
0.380
155/1
192/1
0.750
156/1
0.260
155/2
0.500
140
0.340
141
0.400
151
0.500
153
0.680
137
0.220
138
0.920
133
0.630
174/1
0.820
73
0.120
85
0.560
352
1.000
177
0.200
103/2
0.410
110/2
0.550
353
0.640
174/2
0.120
95
0.070
164
168
0.330
0.640
228, 354
1.230
170/1
0.210
103/1
0.410
110/1
0.080
113
0.240
98
167
0.340
1.270
105/2
0.680
178
0.120
89
0.050
162
0.350
166
0.230
96 4967
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
169
0.390
1.090
329
0.700
176
0.210
179
0.250
70
1.000
74/2
0.180
227
1.280
87
1.520
99
1.600
175
0.990
102
1.700
152
0.900
109
0.040
115
0.170
142
0.480
146
86
1.020
0.450
88
0.140
69/1
0.090
75
0.280
76
100
1.910
0.640
160
0.970
171
0.300
184
0.520
333
1.980
111
0.140
122
0.180
143
0.380
149
0.470
150
0.400
158
0.540
161
0.700
159
1.010
172
1.010
173
1.120
226
3.870
154
59.920
योग ..
3.730
शासकीय भूमि ..
63.650
कुल योग
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र.-भू-अर्जन-32 ( अ-82)2016-17-1309-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहींहै.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- उमरिया (रै. )
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 271.266 हेक्टेयर रा.नि.म. बम्हनी प.ह.नं. 141
खसरा
नं.
भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)
(2)
(1)
0.040
202
0.100
423/4
0.080
404
0.130
451
0.140
8
0.200
151/2/2
0.200
452
0.110
183/3
0.100
411/2
0.230
137
0.320
482/1
0.210
131
0.340
156
0.340
179
0.180
434/2
44
0.390
0.390
465
0.390
124
0.400
48/4
0.400
17/2
0.400
143 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4968
(2). (1)
0.400 136/5
0.400 73/3
0.400 32/2
0.180 528/2
0.400 441
0.330 548
0.420 556
0.450 559
0.450 486
0.130 36/2
0.400 36/3
0.450 86
0.480 28
0.510 101
0.520 48/1
0.100 423/3
423/2
0.100
0.540 108
0.220 430
0.460 75
0.560 472
0.400 22
0.600 48/3
0.600 47/2
0.600 136/4
0.600 140/1
0.600 3/2
0.420 144
0.280 36/1
0.670 463
0.670 464
0.320 488
0.690 442
0.220 189/3
0.700 105
0.700 53
0.740 448
0.800 383/2
0.800 23/2
0.200 109/3
0.250 507, 547
0.800 153
0.800 160
0.870 480/1
0.910 436/1
0.930 63
(2)
(1)
0.630
103
0.330
177
0.630
100
0.630
100
0.630
99
0.180
178
0.870
184/1
0.970
148
0.980
150
0.980
34
0.470
6
0.510
18
0.600
127
0.740
447
0.400
47/3
0.430
173
0.460
61
0.270
555
0.240
403
1.060
79
0.960
41
1.080
104/1
0.190
109/2
0.340
426/2
462
1.160
1.200
467
1.200
113
1.200
73/2
0.810
21
0.300
132
0.82
38
0.400
175
1.070
87
1.120
460
0.270
96
0.260
106
0.390
185/1
466
1.300
1.300
32/1
0.290
402
0.370
189/2
0.550
487
1.330
437
0.600
457/1
500/1
0.730
0.600
457/2 4969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
500/2'
0.730
1.350 469
0.850 520
0.400 51
0.940 152
1.005. 432
0.420 522
0.490 530
1.400 73/1
0.840 85
0.360 439
1.440 414
9.760 497
92
1.490
0.260 43/2
0.100 89/2
0.63 139/2
1.440 372
70
0.830
1.064 494
1.520 48/2
0.280 97
0.570 107
0.080 125
0.780 449
1.240 59
1.590 16
0.230 90
1.380 91
1.610 .
158
1.600 435/1
1.650 23/1
0.690 26/2
0.280 523
1.760 476/1
0.520 508
0.470 133, 471
0.700 383/1
1.820 485/1
1.56 29/2
0.21 47/4
0.190 109/1
0.420 427/2
1.570 29/1
0.210 47/1
1.530 126
(2)
(1)
0.360
412
1.900
11
0.200
385
1.750
165
0.960
459, 477
1.260
368
1.130
35
0.260
66
0.500
169
1.120
33
0.260
65
0.500
161
1.280
407
1.024
406
2.170
13
1.460
149
0.290
405
1.330
366
0.980
367
0.610
461
1.640
470
1.260
501
0.190
528/1
2.250
172
0.600
69
0.770
118
2.260
14
39
2.290
0.320
521
2.300
446
0.570
130, 163
1.320
3/1
1.040
15
0.170
50/2
2.160
76/2
1.240
154
0.180
50/1
2.160
76/1
0.500
401
1.100
78
0.900
88
129
0.340
0.880
17/1
1.590
31
4
2.220
0.260
7 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4970
(2) (1)
2.490 19
0.200 489
2.260 74
1.280 531
0.890 119
110
2.090
0.420 138
411/1
0.870 83/1
1.100 94/1
0.630 438/1
83/2
0.870
1.100 94/2
0.640 438/2
0.350 496
525
2.230
2.020 12
0.810 25
1.820 52
1.320 54
0.658 365
1.320 524
2.440 5
0.510 10
0.120 40
0.280 122
1.100 418
2.170 9
0.840 431
0.400 30
1.560 71
0.340 102
0.170 121
164
444
2.160 62
0.650 135
0.350 257
2.310 484
0.850 182
1.720 443
0.480 95
0.280 141/1
0.920 450
0.830 57
0.670 117/1
(2)
(1)
1.500
454
0.400
468
1.100
42
0.97
93
1:130
551
1.390
114/1
0.380
157
0.600
170
1.880
181
1.340
421
0.340
2
0.960
27
1.140
55
0.880
68
0.530
98
0.560
58/1
0.730
82/1
1.060
151/1
1.440
415
1.350
428
2.730
479/1
0.080
128
0.920
147/1
2.200
167
0.860
171
0.700
26/1
0.820
37
0.940
60
1.610
142/1
0.250
162
0.790
43/1
0.310
89/1
1.910
139/1
1.090
277/1
1.240
80
0.690
123
58/2
0.560
0.740
82/2
151/2/1
1.280
433/1
0.12
541
1.450
194/1
2.840
413/1
1.020
64
0.270
72
0.820
115/1 4971
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
1.540
136/1
0.660
159
2.040
410
योग .. 248.691
22.575
..
शासकीय भूमि
271.266
कुल योग ..
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र.- भू-अर्जन-33 ( अ-82 ) 2016-17-1305- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहींहै .
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम- साल्हेगोरी रै.
क्षेत्रफल-147.780 हेक्टेयर रा.नि.म. बम्हनी ( घ) लगभग
प.ह.नं. 130
खसरा
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा नं.
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.050
14/1
0.060
102
0.100
125
0.120
26/3
0.160
69/6
0.160
15/1
0.170
15/2
0.170
15/3
(2)
(1)
0.170
15/4
0.170
15/5
0.170
15/6
0.190
16/4
0.200
83/2
0.200
88/2
0.200
69/2
0.200
74/2
0.200
76/1/2
0.200
76/2
0.200
12/2
0.200
12/3
0.200
12/4
0.210
16/2
0.220
45/1
127
0.100
0.250
34/3
34/4
0.250
0.250
34/5
0.280
34/2
0.130
129
0.300
75/1
0.300
13/2
0.200
115
0.040
118
0.320
123/2
0.340
24/2
0.340
24/4
4
0.360
0.380
33/1
0.380
33/2
0.380
96
10/2
0.390
6
0.400
0.400
69/7
0.400
23
0.400
69/3
0.400
69/4
0.400
69/5
0.400
46/1
0.400
44
0.400
90/2
0.400
95
0.400
43/2
0.400
28/2
0.400
89/2.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4972
(2) (1)
0.400 83/3
0.100 81/2
0.120 84/2
0.280 146/1
0.450 146/2
0.470 26/4
0.470 26/2
40/2
0.500
0.500 24/3
0.500 123/3
0.530 7
0.560 75/3
0.200 16/3
0.390 16/5
0.630 75/2
0.490 83/1
0.670 132/1
0.680 132/2
0.180 64/2
0.520 78/2
0.200 65/2
0.500 77/2
0.170 64/1
0.530 78/1
0.200 65/1
0.510 77/1
0.730 123/1
0.800 9
0.800 14/2
0.820 121
0.820 27/2
0.890 71
0.200 139/2
0.210 105/2
0.050 106/2
0.900 37
0.210 105/1
0.050 106/1
0.470 98
0.980 66/3
0.980 94
0.980 16/1/1
1.000 119
0.640 85
0.410 47
1.040 55
(2)
(1)
0.190
126
1.060
35
1.090
36
1.130
89/1
0.640
86
0.910
0.320
101/2
0.920
22/3
0.320
101/1
1.250
66/2
1.250
72
1.250
5/3
1.260
5/1
0.080
14/3
1.260
66/1
0.130
24/5
0.620
24/6
0.130
25/2
0.130
25/3
0.130
25/4
0.130
25/5
1.280
81/1
1.360
29
1.370
90/1
0.230
122/1
0.240
137/1
2
1.450
1.160
24/1
0.300
25/1
1.010
120
1.480
31
1.520
84/1
1.530
19
1.300
92
0.250
117
1.640
27/1/1
1.700
79
1.720
41
1.740
73
1.750
34/1
1.860
12/1
0.790
8/1
17/1
0.930
0.210
38/1
0.820
122/2
1.110
137/2 4973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
1.930 93
0.660 28/1
1.020 57
0.800 8/2
0.930 17/2
0.210 38/2
0.800 8/3
0.930 17/3
0.220 38/3
0.600 18/2
1.520 42/2
0.910 22/1
100
0.460
0.320 101/3
0.220 134
2.340 43/1
2.460 5/2
11
0.930
1.170 52
1.320 60
1.030 18/1
1.510 42/1
2.620 59
1.950 49
2.810 61
1.010 58
1.290 62
0.500 131
0.890 20
1.940 48
1.240 56
74/1
1.070
0.790 82
1.680 54
0.720 63
0.470 99
1.020 30
0.320 88/1
1.490 21
1.670 51
0.470 97
0.750 50/1
1.290 80/1
1.730 138/1
1.460 80/2
138/2
1.730
(2)
(1)
1.480
69
1.400
69/1
0.210
114
0.510
40/1
0.490
10/1
2.350
26/1
137.360
योग : .
9.820
शासकीय भूमि ..
147.780
कुल योग .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र.-भू-अर्जन-34 ( अ-82 ) 2016-17-1303-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहींहै.
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील- डिण्डौरी
(ग) ग्राम- मोहगांव रै.
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 51.310 हेक्टेयर रा.नि.म. बम्हनी प.ह.नं. 141
खसरा
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकवा नं.
(हेक्टर में )
(2)
(1)
0.230
528
0.380
596/2
0.380
596/1
585
0.600
0.730
551
0.080
372 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4974
(2) (1)
0.410 649/3
1.200 584/2
1.280 588
0.620 652
0.490 659/1
0.490 659/2
1.380 594
0.280 520
1.370 667
1.430 648/2
1.430 648/2
0.410 523/2
0.490 659/3
0.400 649/1
0.390 663/1
0.410 649/2
0.390 663/2
1.340 565
1.170 595
0.540 592
0.840 510
0.570 665
0.990 657
1.350 660
0.650 590
0.540 366
1.350 526
2.710 586
2.740 666
0.450 601
3.000 523/1
0.900 503
0.380 511
1.540 368
0.300 512
1.090 515
1.260 516
0.440 525
0.720 367
1.780 593
0.550 522
2.280 587
2.230 662
0.550 522
2.280 587
(2)
(1)
2.180
661
48.260
योग ...
3.050
शासकीय भूमि ..
51.310
कुल योग .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र.- भू- अर्जन-35 (अ -82) 2016-17-1304- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है .
अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी
(ग ) ग्राम- अड़ई ( रै. )
(घ) लगभग क्षेत्रफल-72.945 हेक्टेयर, रा.नि.म. बम्हनी, प.ह.नं. 111
खसरा
नं.
भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(2)
(1)
5
4
0.008
192
0.100
72
0.170
60
84
0.030
0.310
153/2
0.360
52/2
74
0.360
0.360
80
0.190
149 4975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.400 50
0.500 31
0.140 78
0.490 174
0.580 167/1
0.250 44
0.370 93/1
0.790 89/1
0.800 167/1/2
0.280 163/4
:
0.270 163/2
0.400 48
0.980 167/2
73
0.140
0.200 43
0.270 163/3
1.130 85
0.190 53
0.350 92/1
90
1.280
1.420 22
0.270 83
0.540 29
1.650 184
1.660 158
1.670 168
1.170 25
0.170 88
1.400 154
0.700 104
0.880 191
26
1.650
0.187 176
2.320 98
2.720 111
1.400 112
0.800 134
2.820 156
3
0.380
3.000 105
1.220 155
0.630 51
0.120 75
0.430 63
(2)
(1)
0.150
61
0.330
17
4.130
102
1.700
169
15
0.140
0.220
54
107
1.260
0.580
8
0.320
153/1
0.670
6.
1.590
28
6.770
99
0.250
62
1.690
16
0.100
77
106
1.440
0.990
1
2.010
10
0.260
79
0.710
97
1.400
154
0.790
189
54.005
योग .
18.940
शासकीय भूमि .
72.945
कुल योग .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
क्र.- भू-अर्जन-36 ( अ-82) 2016-17-1308- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है .
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख) तहसील- डिण्डौरी [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4976
(ग ) ग्राम- डुगरिया ( रै. )
(घ) लगभग क्षेत्रफल- 41.372 हेक्टेयर, रा.नि.म. बम्हनी,
प.ह.नं. 129
खसरा
भू-अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकवा नं.
(हेक्टर में)
(2)
(1)
0.005
353/2
0.008
351/1
0.010
352/2
0.010
363/2
0.020
362/2
0.030
360/2
0.040
361/2
0.040
353/3
0.004
280/2
0.070
352/1
0.090
358/2
0.100
118/4
0.068
317
0.160
363
0.190
351/2
0.190
367/3
0.200
142/3
0.200
350
0.200
280/3
0.210
320
0.220
362/1
0.230
324
0.230
319
0.250
326
0.270
362
0.330
133/1
0.310
151
0.110
394
0.370
334
0.390
143
0.390
358/1
0.400
358
0.400
353
0.400
354
0.400
356
0.400
142/2
0.400
141/2
0.140
137
0.090
147
0.070
148
0.600
328
(2)
(1)
0.210
369
0.720
360
0.370
347/2
0.360
349/2
0.370
347/1
0.360
349/1
0.360
347/3
0.370
349/3
0.320
133/2
0.670
386
0.760
361/1
0.800
352
0.800
357
0.800
325
0.810
487/2
0.820
487/1
0.130
118/2
0.200
118/3
0.160
284/1
0.960
359
0.660
391
1.050
142/1
0.200
374
0.880
139
0.250
323
0.210
129/3
0.990
486/1
0.220
129/1
0.990
486/3
0.220
129/2
0.990
486/2
0.300
372
0.320
373
0.460
364
0.400
355
0.070
284/2
0.079
329
0.210
370
0.200
368
0.170
367/4
0.200
383
0.690
331
0.020
345
0.170
367/2
0.090
393/2
0.520
483
1.120
485
0.100
393/3 4977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(2)
(1)
388
0.380
0.800
367/1
0.090
393/1
2.320
138
0.570
140
0.890
475
1.350
132
2.420
128
1.860
131
1.270
135
1.480
136
0.670
385
1.080
389
0.340
392
0.320
150
360/1
0.690
0.720
371
0.680
387
0.620
384
390
1.370
योग .. 30.304
11.068
शासकीय भूमि
41.372
कुल योग .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .
क्र. - भू-अर्जन-37 ( अ-82 ) 2016-17-1310 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहींहै .
अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला डिण्डौरी
(ख ) तहसील-डिण्डौरी
(ग) ग्राम-खाम्ही माल
(घ) लगभग क्षेत्रफल-136.012 हेक्टेयर रा.नि.म. , बम्हनी,
प.ह.नं. 131.
खसरा
भू-अर्जन हेतु
नं.
प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)
(1)
(2)
209
0.140
0.200
603
0.200
144
203
0.080
0.280
35
0.300
114
0.100
58/2
0.330
664
0.350
230
0.045
19
0.250
128
0.280
131
0.210
121/3
0.400
284
0.400
23/2
0.400
8/2
0.400
8/3
0.400
8/4
0.310
746/1
0.330
30
0.470
726
0.480
31
0.300
54
0.500
132
0.400
57
0.350
53
0.550
90
0.490
118
0.560
98
108
0.590
0.600
99
231
0.320
0.210
665/4
0.210
276
215
0.610
0.610
282
18
0.380
0.250
24 4978
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
(1)
(2) 50
0.290
0.280 160
0.080 20
0.300 110
0.740 102
0.330 9
10
0.210
0.230 37
0.260 601
0.290 51
0.300 52
0.300 122/2
0.800 723/2
0.810 281
0.820 730
220
0.190
0.220 49
0.210 103
43
0.850
0.880 101
277
0.250
0.560 3
0.140 150
0.360 129
0.630 100
0.330 375/1
0.097 89
0.540 33
0.400 113
7
0.300
0.220 62
0.470 94
1.060 736
1.070 25
0.510 27/1
32
0.560
0.680 194
0.270 278
0.340 662
0.620 23/1
0.340 6
0.400 91
0.400 93
0.160 621
(2)
(1)
0.340
587
0.210
594
0.410
34
0.360
97
0.260
130
0.420
65
0.870
213
0.150
746/2
1.260
4
0.400
105
1.360
22
61
0.970
0.950
42
0.440
143
1.040
11
0.400
104
0.190
603/1
0.570
279
28/1
0.960
0.070
709
710
0.140
0.260
48
0.220
136
1.200
17/1
0.130
216
202
0.650
5
0.360
0.280
29
36
0.350
0.200
63
0.240
64
15
1.130
0.310
40
0.024
158
0.850
85
0.870
14
0.300
39
138
0.300
750
0.760
199
0.410
1.880
58/1
1.640
115
0.300
55
1.050
106 4979
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
(2) (1)
0.260 45/1
0.250 134
0.300 135
16
1.180
0.220 140
0.340 287
0.580 734
0.380 232/2
13
0.830
0.300 41
112
0.300 151
0.300
0.750 159
0.780 44/1
107/1
0.970
1.090 127
0.900 711
0.450 291
0.200 591
0.350 592
.1.070 604
0.790 717
0.460 752
0.250 294
0.840 749
0.270 46
0.730 137
0.800 719
21
2.100
0.950 720
753
0.720
2.540 26/1
707
0.150
0.280 117, 739
0.031 67
0.150 124/1
0.210 125
0.270 126
0.370 292
0.420 590
0.620 755
0.540 92
0.910 119
1.360 123/1
0.160 139
3.500 2
2.030 286
745
0.260
0.940 725
0.290 116
0.230 120
738
1.340 201
(2)
(1)
0.570
741
121/1
0.300
8/1
6.110
107.482
योग ..
28.530
शासकीय भूमि ..
136.012
कुल योग .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमित तोमर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 25 नवम्बर 2016
क्र. 314 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और ' पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख ) तहसील- किरनापुर
(ग ) नगर/ग्राम-ग्राम- मुरकुडा, प.ह.नं. -17, रा.नि.म.- किरनापुर.
(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 1.034 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित
खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
0.064
351/2सिंचित
0.064
351/3 सिंचित
0.064
351/4 सिंचित
0.081
366/7 सिंचित
0.093
366/8 -,, -
0.133
366/9 -,, -
0.059
271/14, 365/1 - ,, -
0.066
271/7 , 294/11 , 365/ 2-,,
0.187
269/6,271/15-16 , 294/9 ,
294/7, 365/3
271/28 , 294/2 , 294/15 , 365/4 -,, - 0.151 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4980
(2) (1)
0.413
272सिंचित
0.016
273/2 -,, -
0.020
294/23 -,, -
0.020
293/1 सरकार घांस म. प्र. शासन
योग . 1.034
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- बम्हनगांव से पानगांव पुल सेतु निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm [email protected]. एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, रा . बालाघाट जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, उप - कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र. 314- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- बालाघाट
(ख ) तहसील- बालाघाट
(ग) नगर/ग्राम- ग्राम गोंगलई, प.ह.नं. - 19 , रा.नि.म.- हट्टा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.006 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित
(हेक्टेयर में ) खसरा नंबर
(2) (1)
0.020
9/6
0.073
10/7
0.016
13/2
0.040
94
0.012
100/5
0.012
100/6
0.045
97/2
0.028
97/1
0.024
97/3
0.089
95/2
0.012
100/2/2
0.016
100/1
0.040
93/3
0.028
92/3 , 92/4 , 92/ 5/ -1
0.028
92/3 , 92/4 , 92/ 5 /-2
0.024
76/2
0.028
77
83/2
0.012
0.073
82/1
0.125
92/8
0.020
81/2
0.012
93/1
0.028
84/1
0.020
84/4
0.016
84/3
0.005
81/6क/1
0.005
81/1 ज
0.016
81/1 छ
0.006
81/1 थ
0.014
81/1 त
0.790
योग
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - बायपास मार्ग गोंगलई से नवेगांव सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm [email protected]. एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , रा. बालाघाट जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) द.पू.म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 7th December 2016
No. 1220 - Confdl . -2016- II - 3-1-2016 . The workshop for Chief Judicial Magistrates scheduled to be held on 23rd December 2016 in the M. P. State Judicial Acad- emy, Jabalpur as per this Registry Order No. 1156- Confdl- 2016-II- 3-1-2016, dated 24th November , 2016 has been rescheduled .
The next date of the workshop will be communicated in due course .
By order of Honble the Acting Chief Justice MANOHAR MAMTANI , Registrar General .
जबलपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2016
क्र. A- 4766-दो-2-56-2016 .- श्री पी. एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को दिनांक 28 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 27 नवम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी . एन. सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एन. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A-4768-दो- 3-420-80- भाग- बारह - श्री ए. जे. खान , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 174 दिवस ( एक सौ चौहत्तर दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19/03/इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6- 1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
गणना-पत्रक
1. श्री ए. जे. खान, सेवानिवृत्त जिला : 28-10-1985 एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा का नियुक्तिदिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-11-2016 3. नियुक्तिदिनांक 28-10-1985 से 01 वर्ष 04 माह दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 11 दिन.
4. दिनांक 10-03-1987 से
: 29 वर्ष, 08 माह, 20 दिन.
सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
कालम ( 3 ) में अंकित : 1×15-15 दिन 5. अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .
6. कालम (4) में अंकित : 30-15 × 15 = 225 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से)..
: 240 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.
: 66दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान
लिया गया अवकाश
समर्पण का लाभ .
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 174दिन नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.
4982
जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2016
क्र. C-4896-दो- 2-33-2010 .- श्री रणजीत सिंह , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3/ ( ए) 19/03 इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3440- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 30 जून 2016 तक आठ माह की अवधि के लिए दस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. C- 4898-दो- 2-109-2006 .- श्री प्रहलादसिंह पाटीदार, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 1 से 3 दिसम्बर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री प्रहलादसिंह पाटीदार, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रहलादसिंह पाटीदार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E- 4027- दो- 2-58-2014.- श्री पी. सी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 17 से 19 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . सी. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E- 4029-दो-2-57-2015.- श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को दिनांक 2 से 10 दिसम्बर 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में 11 एवं 12 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E -4031- दो- 2-57-2014.- श्री रवि कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 5 से 16 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रवि कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि कुमार नायक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E- 4033-दो-2-6-2016.- श्री आर . एन. चंद, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
भाग 1 ]
क्र. E- 4035-दो-2-6-2012.- श्री बी. बी. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , कटनी को दिनांक 15 से 18 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शुक्ला , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. बी . शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E -4037- दो- 2-47-2010.- श्री आर. एन . पटेल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 21 से 26 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 नवम्बर 2016 के तथा पश्चात् में 27 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2016
क्र. E- 4094- दो- 2-2016.- श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 5 से 8 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E - 4096-दो-2-48-2016.- श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2016 तक
4983
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री तारकेश्वर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E-4098- दो- 2-30-2014.- श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दमोह को दिनांक 2 से 10 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री शिव मंगल सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव मंगल सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. E-4100-दो-2-37-2014.- श्री ओम प्रकाश सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को दिनांक 7 से 10 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री ओमप्रकाश सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओमप्रकाश सुनरया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E- 4102- दो- 2-48-2016.- श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को दिनांक 3 से 4 अक्टूबर 2016 तक दोनों मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
4984
दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री तारकेश्वर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E- 4105-दो-2-59-2013.- श्री एन. के. सत्संगी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 20 से 24 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. सत्संगी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. E-4107-दो-2-25-2014.- श्री इकबाल अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को दिनांक 28 सितम्बर से 7 अक्टूबर 2016 तक दस दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक -3/( ए)/ 19/03/इक्कीस/ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. B - 5916-दो-2-18-2015.- श्री एस . के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को दिनांक 26 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
[ भाग 1 प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 5919-दो-3-3-2003.- श्री आर. बी . कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 15 से 19 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 नवम्बर 2016 के एवं पश्चात् में दिनांक 20 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था..
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 5921-दो-2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 17 नवम्बर 2016 का एक दिनं का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार .
जबलपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2016
क्र. A-4764-दो- 3-130-2009.- श्री आनन्द व्ही . मण्डलोई, बजट ऑफिसर, उच्च न्यायालय , इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 15 नवम्बर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 14 नवम्बर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर, उच्च न्यायालय , इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है..
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो बजट ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A-4772-दो-2-70-15.- श्री मुकेश द्विवेदी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 नवम्बर 2016 से 26 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 नवम्बर 2016 से दिनांक 14 नवम्बर 2016 तक के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश द्विवेदी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
4985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.
उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.
Jabalpur, the 5th December 2016 No. C - 4808 - III - 6-2-2016 . In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh specially empowers the Judicial Magistrates of the first Class , named in the column 2 of the table below and posted at places mentioned in column 3 thereof for trial of cases as per the provisions of Section 260 of the Code summarily:-
TABLE
Place S.
No.
(3) Name of the Judicial Magistrates of the First Class (2)
(1)
1.
Deosar (District Shri Ram Prasad Singh , Judicial Magistrate First Class .
Singrauli).
Shajapur 2. Smt. Manju Singh , Judicial Magistrate First Class .
3.
Shajapur Shri Alok Pratap Singh , Jucicial Magistrate First Class .
By order of the High Court, VIVEK SAXENA, O.S.D. ( D.E. ) .