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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

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Published 23 December 2016

Type
Ordinary
Gazette no.
52
Part
1
Identifier
in.gazette.madhya.2016-12-23.52.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 23 दिसम्बर 2016- पौष 2, शक 1938

विषय-सूची

1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 1.- (

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- (क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3 ) संसद् के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्र. ई- 5-573 - आयएएस लीव- 5- एक ( 1 ) श्री मलय श्रीवास्तव, आयएएस. , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन को समसंख्यक आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2016 द्वारा दिनांक 21 से 24 नवम्बर 2016 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 20 से 24 दिसम्बर 2016 तक पांच दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

(2) श्री मलय श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री एस. एन. मिश्रा, भाप्रसे, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट अथोरिटी को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मलय श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मलय श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग एवं पर्यावरण आयुक्त, महानिदेशक, एप्को तथा प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. एन. मिश्रा उक्त से प्रभार से मुक्त होंगे .

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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2016.

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

(5 ) अवकाशकाल में श्री मलय श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मलय श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2016

क्र. एफ 1 (ए) 147-1990- ब- 2- दो. श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, भोपाल को दिनांक 28 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2016 तक छः दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 27 नवम्बर तथा 4 दिसम्बर 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री सुधीर कुमार शाही, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुधीर कुमार शाही , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्र. एफ 1 (ए) 40-2003- ब-2- दो. श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक सागर जोन सागर को दिनांक 12 से 21 दिसम्बर 2016 तक दस दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 10 तथा 11 दिसम्बर 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2 ) श्री सतीश कुमार सक्सेना , भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आई. पी. कुलश्रेष्ठ , भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक सागर जोन सागर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे को अस्थाई रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक सागर जोन सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सतीश कुमार सक्सेना, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सतीश कुमार सक्सेना , भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2016

क्र. एफ 1 (ए) 393-88- ब- 2 - दो. राज्य शासन द्वारा डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक एवं प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल को खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2016 के अन्तर्गत गृह नगर भुवनेश्वर ( उड़ीसा) जाने हेतु दिनांक 26 दिसम्बर 2016 से 7 जनवरी 2017 तक कुल तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 दिसम्बर 2016 एवं 8 जनवरी 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक एवं प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग , मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. राजेन्द्र कुमार मिश्रा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीदास, अवर सचिव.

4877

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल , दिनांक 8 दिसम्बर 2016

फा.क्र . 1-6-89 - इक्कीस- ब( एक ) -3822-2016.- स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61 ) की धारा 36 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1- 6-89- इक्कीस- अ( एक) , दिनांक 3 अप्रैल 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 17 अप्रैल 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्: -

संशोधन

उक्तअधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक7, 18 , 31 तथा 48 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

न्यायाधीश का नाम

विशेष

F-No.1-6-89 - XXI- B ( 1 ) 3822-2016 .- In Exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this department's Notification No. F.1-6/ 89-XXI- A( 1 ) dated 3rd April 1998 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th April 1998 , namely :-

AMENDMENTS

In the said Notification in the Schedule , for serial numbers 7 , 18 , 31 and 48 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted namely:-

SCHEDULE

Local

Special

Court

S .. Name and Designation No. ofthe Judge

स्थानीय क्षेत्र/

अ-

न्यायालय

(3)

area Session Divisions (4) (2)

(1)

सेशन खण्ड

क्र.

तथा पदनाम

(4) (2)

(3)

(1)

मंदसौर

मंदसौर 7 श्री रामलाल यादव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, मंदसौर.

देवास. देवास 18 श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण ) अधिनियम, देवास.

31 श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव , विशेष न्यायाधीश, दतिया दतिया अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया.

हरदा

हरदा 48 श्री विजय कुमार अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां ( अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा.

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

Mandsaur Mandsaur 7 Shri Ramlal Yadav , Special Judge , Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Mandsaur .

Dewas

Dewas

18 Shri Yogesh Chandra Gupta , Special Judge , Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act , Dewas .

Datia

Datia

31 Shri Dhirendra Kumar Shrivastava , Special Judge , Scheduled Castes and Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act , Datia .

Harda

Harda

48 Shri Vijay Kumar Agrawal ,

Special Judge , Scheduled Castes and Schedule Tribes ( Prevention ofAtrocities ) Act, Harda.

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

4878

भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2016

फा.क्र. 4042-2016-इक्कीस- ब ( एक) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश ( वरिष्ठ श्रेणी ) को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवाशर्तें ) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5 ( 1 ) ( ग ) के अंतर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) , वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर नियुक्त करता है : -

1 .... श्री ओम प्रकाश सिंह रघुवंशी

2. श्री रमा जयंत मित्तल

3. श्रीमती संगीता यादव

4. श्री आलोक मिश्रा

5. श्री अब्दुल कादीर मंसूरी

उक्त नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट पिटिशन क्रमांक 308/2016, रिट पिटिशन नं. 5092/2016 तथा आर.पी.नं. 248/2016 में पारित आदेश 29 अप्रैल 2016 के अनुसरण में यह नियुक्तियां उक्त प्रकरणों में अंतिम निर्णय के अध्यधीन होगी .

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

फा. क्र. 3 ( बी ) 3-2015 - इक्कीस ब (एक) .-(मेरिट क्र. 13) , राज्य शासन, सुश्री प्रीती मिश्रा पिता श्री देवनारायण मिश्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर) के पद पर , दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला चित्रकूट ( उ.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 03 जनवरी 1990 है .

फा. क्र. 3 (बी ) 3-2015-इक्कीस ब ( एक) . ( मेरिट क्र. 20 ) , राज्य शासन, श्रीमती राखी देवलिया पिता श्री रासबिहारी देवलिया को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला सागर ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 24 सितम्बर 1991 है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

फा. क्र. 3 (बी) 3-2015-इक्कीस- ब( एक).-( मेरिट क्र. 23 ) , राज्य शासन , श्रीमती मनीषा जैन पति श्री अवधेश कुमार तिवारी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090- 920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला टीकमगढ़ ( म.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 24मार्च 1984 है.

फा. क्र. 3 (बी) 3-2015- इक्कीस ब (एक ) .-(मेरिट क्र. 32 ) , राज्य शासन, सुश्री रेनू खान पिता श्री अलाउद्दीन खान को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( म.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 31 दिसम्बर 1984 है .

फा. क्र. 3 (बी) 3-2015- इक्कीस- ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 34) , राज्य शासन, श्री राजीव पटेल पिता श्री रामगोपाल पटेल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से , उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( म.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 25 अप्रैल 1981 है.

फा. क्र. 3 ( बी ) 3-2015 - इक्कीस ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 35 ) , राज्य शासन, श्री सुशील गेहलोत पिता श्री सूरज सिंह गेहलोत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी ( म.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 05 नवम्बर 1991 है .

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

फा. क्र. 3 (बी ) 3-2015 - इक्कीस - ब ( एक ) .-( मेरिट क्र. 50 ) , राज्य शासन, सुश्री आरती आर्य पिता श्री गौरीशंकर आर्य को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला ग्वालियर ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 01 जनवरी 1983 है.

फा. क्र. 3 (बी) 3-2015- इक्कीस ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 51 ) , राज्य शासन, सुश्री पूर्णिमा कोठे पिता श्री रामेश्वर कोठे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला खरगोन ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 21 जुलाई 1986 है.

फा. क्र. 3 ( बी) 3-2015- इक्कीस- ब ( एक ) .-(मेरिट क्र. 52 ) , राज्य शासन, सुश्री सरिता डावर पिता श्री वेस्ता डावर को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला बड़वानी ( म.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 15 मार्च 1991 है.

फा. क्र. 3 ( बी) 3-2015- इक्कीस- ब ( एक) .-( मेरिट क्र. 72 ) , राज्य शासन , सुश्री उषाकांता बैरागी पिता श्री जंगलीराम बैरागी को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला देवास ( म.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 04जुलाई 1991 है .

4879 फा. क्र. 3 (बी) 3-2015-इक्कीस ब( एक).-(मेरिट क्र. 73 ) , राज्यशासन, श्री ललित कुमार मईड़ा श्री मानसिंह मईड़ा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश , वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ ( म.प्र. ) है. उसकी जन्मतिथि 30 जनवरी 1983 है.

फा. क्र. 3 (बी ) 3-2015 -इक्कीस-ब ( एक). ( मेरिट क्र. 77 ) , राज्य शासन , श्री गजेन्द्र रावत पिता श्री इंदरसिंह रावत को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला अलिराजपुर ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 03फरवरी 1984 है.

फा. क्र. 3 ( बी) 3-2015- इक्कीस- ब( एक) .-( मेरिट क्र. 78 ) , राज्य शासन , सुश्री नेहा मौर्य पिता श्री प्रतापसिंह मौर्य को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला अलिराजपुर ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 23मार्च 1990 है.

फा. क्र. 3 (बी ) 3-2015-इक्कीस ब( एक) .- ( मेरिट क्र. 81 ) , राज्य शासन, श्री राकेश भिड़े पिता श्री भेरू सिंह भिड़े को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग -2 ( प्रवेश स्तर ) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450- 1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला धार ( म.प्र. ) है . उसकी जन्मतिथि 04मार्च 1989 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4880

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-11-21-2016- तीस. - राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने , क्षतिग्रस्त किये जाने , परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर - बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आश्य की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर , जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो , राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :-

अनुसूची

क्षेत्रफल

स्थल

जिला तहसील

स्वामित्व राज्य

धार्मिक पूजा के अधीन है

स्मारक का नाम

अथवा नहीं

राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है

(9)

(7)

(8)

(5)

(6)

(4)

(1)

(2) (3)

2469/2

मऊसहानियां

नौगांव

म. प्र.

छतरपुर

1.00 हेक्टेयर

तपसी का मंदिर

राजेन्द्र पिता बुद्ध नहीं प्रकाश तिवारी (निजी) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश प्रसाद मिश्र, सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

न्यायालय, कलेक्टर, जिला रतलाम , मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 01-अ-3-2016-17 .

आदेश

(पारित दिनांक 2 दिसम्बर 2016 )

प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी , सैलाना से उनके प्रकरण क्रमांक 34- बी-121-16-17 में अनुशंसा टीप दिनांक 10 नवम्बर 2016 सहित तहसीलदार, तहसील सैलाना के जांच प्रतिवेदन दिनांक 10 नवम्बर, 2016 सहित प्राप्त.

4881

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

2. अधीनस्थ तहसीलदार , तहसील सैलाना द्वारा ग्राम पंचायत , खेड़ीकला के ग्राम भोजपुरा के मजरा धावडिया को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु राजस्व निरीक्षक से प्रस्ताव प्राप्त किया गया. तहसीलदार , सैलाना द्वारा संपूर्ण जांच उपरान्त मय अनुशंसा के प्रकरण अनुविभगीय अधिकारी , सैलाना को भेजे जाने पर उनके द्वारा तहसीलदार, तहसील सैलाना के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशंसा सहित प्रकरण इस न्यायालय को भिजवाया गया.

3. अधीनस्थ न्यायालय के जांच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आधार पर मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 73 के तहत् नीचे उल्लेखानुसार ग्राम पंचायत खेड़ीकला के ग्राम भोजपुरा के मजरा धावडिया को पृथक् से राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है. तालिका में उल्लेखानुसार शेष रकबा मूल ग्राम भोजपुरा में यथावत रहेगा :-

जनसंख्या विवरण खाता

तहसील

(9) (10)

सर्वे नंबर खाता (7)

मूल ग्राम से दूरी (8)

(4)

सर्वे नंबर खाता (6)

गैर खाता (5)

मूल ग्राम एवं प.ह.नं. (2)

प्रस्तावित राजस्व ग्राम (3)

(1)

20

215

27

268

881.28

18.15

धावड़िया

सैलाना भोजपुरा , प.ह.नं. 26.

अधीक्षक, भू- अभिलेख , जिला रतलाम उक्त राजस्व ग्राम के अभिलेख तैयार करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे.

बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी निर्वाचन ) , जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्र. 1275. - एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मंडी समिति लश्कर , जिला ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 8 के उप निर्वाचन 2016 में निम्नानुसार प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं :-

पता (4)

पद जिसके लिये निर्वाचत हुए

(3)

निर्वाचित सदस्य का नाम (2)

क्रमांक (1)

ग्राम गणेशपुरा , पोस्ट बड़ागांव, मुरार, जिला ग्वालियर, म. प्र.

कृषक सदस्य

1 श्रीमती गुड्डी राजे पत्नी श्री श्रीलाल राजे

शिवराज सिंह वर्मा, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी निर्वा. ) .

कार्यालय , कलेक्टर / जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्र. 404- मण्डी निर्वाचन- 2016.- मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 ( 5 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं भरत यादव , कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मण्डी) कृषि उपज मण्डी समिति , कटंगी के लिये एतद्वारा निम्नलिखित प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूं : -

प्रतिनिधि

नाम निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता

क्र.

मण्डी अधिनियम की धारा मण्डी समिति का नाम

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

विधायक कटंगी

कटंगी

1

नियम 2010 का नियम 4.

श्री शंकरलाल ठाकरे पिता श्री भैयालाल ठाकरे , ग्राम पो. मानेगांव, तह . कटंगी, जिला बालाघाट.

भरत यादव, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ( मंडी) .

[ भाग 1 4882

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 29 सितम्बर 2016

प्र. क्र. 11401 - अ- 2015-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में नागदा - धार - गुजरी मार्ग ( राजमार्ग मार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम जामनघाटी, तहसील धार जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

तहसील- धार, जिला धार ग्राम-जामनघाटी

विवरण

क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे. में )

कुल (5)

असिंचित (4)

सिंचित (3)

(1)

(2)

i

1.070

1.070 1.070

0.000 0.000

योग .. 1.070

1. नागदा- धार- गुजरी मार्ग (राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण में प्रभावित होने से

अनुसूची ( 2 )

नागदा- धार- गुजरी मार्ग ( राजमार्ग क्र. 31 ) के निर्माण अन्तर्गत ग्राम जामनघाटी तहसील धार की प्रभावित भूमि का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टेयर में )

भूमि का कुल रकबा

क्र. कृषक का नाम व पिता

असिंचित

सिंचित

खसरा क्रमांक

(8)

कुल (9)

कुल (6)

सिंचित (7)

असिंचित (5)

(3) (4)

/पति का नाम (2)

(1)

0.000

0.011

0.000

1.581

1.581

0.011

55/1

1 बाबू, पोपड़िया, खन्डु, छोटिया , जसमाबाई पिता गोपाल व मांगीबाई पति स्व. गोपाल, दारासिंह पिता बन्डू, कार्तिकबाई पति स्व. बान्डू जाति भील निवासी जामनघाटी.

0.000

0.106

1.037

0.000

0.106

55/2

1.037

2 सुनिल, जमना पिता रमेश व, द्रोपतीबाई पति स्व. रमेश , मुन्ना, लक्ष्मण, जंगल्या पिता टुटला जाति भील निवासी जामनघाटी.

0.078

0.000

0.078

0.291

0.000

0.291

36

0.189

0.759

0.000

0.000 0.189

0.759

0.000

0.105

0.105

1.012

0.000

1.012

46

0.000

0.069

0.000

0.069

2.010

2.010

47

3 गोदिया पिता सुरजी, रूपसिंग , फत्य, पिता कटुया, बाबू पोपडिया, 43 खन्डू छोटिया , जसमाबाई पिता स्व. गोपाल मांगीबाई पति स्व. गोपाल , दारासिंह पिता बन्डू, भाग 1 ]

4883

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

(5) (2)

(3) (4) (1)

कार्तिकबाई पति स्व. बान्डू रूपसिंह काल्या, सायरबाई पति स्व. काल्या, इसराम पिता मानसिंह , धनसिंह पिता थावरिया, रूगनाथ , श्याम पिता बुधा, दुबल्या, पण्डया, राधु, कान्जी पिता सुखराम, काली, धापू, कोमलबाई पिता सुखराम, सेतुल पिता भीमा , गब्बु, मोहन, राजल्या पिता प्रताप, फुन्दीया पिता छोगिया, सायबा , गोबरिया, बल्लू, रतन , कला पिता छोमिया, जाति भील निवासी जामनघाटी.

0.300

88/1

4 रजवा पिता सायबा जाति भील निवासी जामनघाटी.

0.000

87

0.784 5 धुलीबाई पति विश्राम जाति भील निवासी जामनघाटी.

0.000

69

0.304 6 तेरसिंह, काल्या राधेश्याम पिता कोदर, केशरबाई पति स्व. कोदर, छोगीया पिता घिसिया, कमलीबाई पति स्व मुलचन्द्र, दलसिंह, भीमा पिता मुलचन्द्र, कमलीबाई , गल्या पिता रूमाल जाति भील निवासी जामनघाटी.

10

0.000

2.174

0.000

2.036

11

0.000

0.126 7 भेरूसिंह , भारत, भानु पिता बद्री, मकुन्द पिता थावरिया, शांताबाई पति स्व. बद्री जाति भील निवासी 28 जामनघाटी.

0.000

0.240

25

8 कैलाश पिता छोगालाल जाति भील निवासी जामनघाटी.

0.405

0.000

16

9 नानूराम पिता बाबू जाति भील निवासी जामनघाटी.

0.000

2.415-

15

10 रूपसिंह पिता काल्या, उमराव, दरियाव, नन्दराम , अमीचंद पिता माल्या, बोन्दरीया, सुखदेव, आसाराम पिता नागरीया ,

(8)

(7)

(9) (6)

0.000

0.209

0.209 0.066

0.000

0.066 0.784

0.020 0.020

0.000

0.304

0.000

0.027 0.027

2.174

0.056

0.000

2.036

0.056

0.033

0.000

0.033

0.126

0.000

0.002. 0.002

0.240

0.000

0.064 0.405

0.064

0.005

0.000

0.005

2.415 4884

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

(3) (4) (2)

(1)

केंगाबाई पति स्व. नागरीया, धारिया पिता बन्डू, कार्तिबाई पति स्व. बन्डू, नानुराम, आशाराम बालू, लालसिंह पिता फत्तू व बाबु पोपडिया, खुन्डू, छोतिया पिता गोपाल, मांगीबाई पति स्व. गोपाल इसराम , सुखराम, गुजरा , रजवा, किशन, जानीबाई पिता सावल्या, पानाबाई, पति स्व. सावल्या, अन्नपूर्णा पति स्व. नगजी, दया पिता मुलचन्द जाति भील निवासी जामनघाटी.

18

1.201 11 बाबु पिता गुलजी , लक्ष्मण पिता मोर्य, दल्लूबाई पति स्व. मोर्य जाति भील निवासी जामनघाटी.

16.675

योग

(9) (6)

(7)

(8)

(5)

0.000

0.030 0.000

0.030

1.201

0.000

1.070

1.070

16.675

0.000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 1 दिसम्बर 2016

( भू- अर्जन हेतु मध्यप्रदेश शासन की " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " अन्तर्गत )

क्र. 2786 - भू- अर्जन -2016.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 ) एवं (4 ) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस -2 के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

ग्राम का नाम-अम्बाडा, तहसील- कन्नौद , जिला- देवास, कुल प्रस्ताव- 01

क्र.

कृषक का नाम संपत्ति का विवरण

(3) (2)

(1)

1

श्री वहीद खां पिता गफुर खां

कृषि भूमि

2

श्री इकबाल पिता एहमद मेवाती

कृषिभूमि

3

श्री समीद पिता गफुर मेवाती

कृषि भूमि

कुल सर्वे नम्बर 03- कुल प्रस्ताव 01

सर्वे क्रमांक

अर्जन योग्य भूमि का रकबा (हेक्टेयर में )

(5) (4)

0.04 253/2

0.21 81/4

81/3

0.13 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(1)

4885 उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस -2 के अन्तर्गत ग्राम अम्बाडा की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कलेक्टर, कार्यालय , जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2792 - भू-अर्जन-2016. - मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 ) एवं ( 4 ) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी नहर परियोजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

ग्राम का नाम- बुरूट, तहसील - कन्नौद, जिला- देवास , कुल प्रस्ताव- 01

क्र. संपत्ति का विवरण

कृषक का नाम

(3) (2)

(1)

1

श्री अरूण पिता चम्पालाल कृषि भूमि

2

श्री गनेश पिता चम्पालाल

कृषि भूमि

श्री संतोष पिता चम्पालाल जाति ब्राहम्ण 3 कृषि भूमि

4

श्री भजुराम पिता रंगलाल

कृषि भूमि

5

श्री रामबक्स, रामस्वरूप पिता रंगलाल कृषि भूमि

6

श्री नत्थुसिंह कमलाबाई पिता मांगीलाल कृषि भूमि

श्री हरीराम पिता हीरालाल राधेश्याम पिता हिरालाल जाति

7 कृषि भूमि

श्रीमती धाउबाई पिता पैमा पति जेता 8 कृषि भूमि

9

श्री कैलाश पिता जेता जाट कृषि भूमि

श्री मौजीराम पिता जेता

10 कृषि भूमि

श्री मौजीराम पिता जेता बशरह 11 कृषि भूमि

12

श्री राहूल पिता मौजीराम

कृषि भूमि

13

श्री भुजराम पिता ऊँकार जाति जाट कृषि भूमि

14

श्री भुजराम पिता ऊंकार जाति जाट कृषि भूमि

15 कृषि भूमि कमलाबाई वि. हरीप्रसाद संतोष छगन कपील ब्रजेश रूखमणीबाई प्रभावति बाई किरणबाई पिता हरीप्रसाद .

16

श्री रामनिवास पिता बद्रीप्रसाद कृषि भूमि

17

श्री रामविलास पिता बद्रीनारायण कृषि भूमि

श्री रामविलास पिता बद्रीनारायण 18 कृषि भूमि

19 कृषि भूमि श्री रामप्यारीबाई, वि. खुशाल, सुगनाबाई पति लक्ष्मीनारायण शिवनारायण, मोहनलाल रामनिवास, श्रीनारायण, भगवतीबाई, लक्ष्मीबाई , कमलाबाई, गीताबाई, शान्ताबाई पिता जगदीश .

20 कृषि भूमि रामप्यारीबाई, वि. खुशाल , सुगनाबाई पति लक्ष्मीनारायण शिवनारायण, मोहनलाल रामनिवास , श्रीनारायण , भगवतीबाई, लक्ष्मीबाई, कमलाबाई, गीताबाई, शान्ताबाई पिता जगदीश.

सर्वे क्रमांक अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)

(5)

(4)

66/1

0.17

66/2

0.66

0.008

66/3

0.03

65/1

0.04

65/2

0.07

62

0.24

61

0.066

14/2

0.079

13/3

0.026

16/1

0.048

16/3

17/2

0.04

21

0.01

0.11

22

27/1

0.02

0.44

29

0.21

330

0.11

331

0.22

332

371 0.17 4886

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

(2)

(3) (1)

21 कृषि भूमि रामप्यारीबाई, वि. खुशाल , सुगनाबाई पति लक्ष्मीनारायण शिवनारायण, मोहनलाल रामनिवास, श्रीनारायण, भगवतीबाई, लक्ष्मीबाई, कमलाबाई, गीताबाई , शान्ताबाई पिता जगदीश.

22

श्री श्रीराम बाबूलाल जाति जाट कृषि भूमि

23

श्री मोहनलाल पिता जगदीश जाति जाट कृषि भूमि

कुल सर्वे नम्बर 23- कुल प्रस्ताव 01

( 1)

(4)

(5)

373

0.13

0.20

374

0.21

392

उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी नहर परियोजना नहर प्रणाली फेस -2 के अन्तर्गत ग्राम बुरूट की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय , जिला देवास एवं भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है .

देवास , दिनांक 7 दिसम्बर 2016

क्र. 2836 - भू-अर्जन -2016 .- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में , आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 ) एवं ( 4 ) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस -2 के नहर अन्तर्गत निर्माण के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

ग्राम का नाम-खारपा , तहसील-कन्नौद, जिला- देवास , कुल प्रस्ताव- 01

क्र. संपत्ति का विवरण

कृषक का नाम

(3) (1) (2)

1

श्री सुखलाल पिता गेंदालाल कृषि भूमि

कुल सर्वे नम्बर 01- कुल प्रस्ताव 01

(1)

अर्जन योग्य सर्वे क्रमांक

भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) (4)

(5) 0.16

308

उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस -2 के अन्तर्गत ग्राम खारपा की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2830 - भू- अर्जन-2016.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अन्तर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 2 ) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम क्रमांक ( 3 ) एवं (4 ) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी मध्यम सिंचाई परियोजना नहर प्रणाली फेस -2 के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये आवश्यक है:-

अनुसूची

ग्राम का नाम- रायपुरा , तहसील - कन्नौद, जिला- देवास , कुल प्रस्ताव- 01

विवरण

क्र. संपत्ति का

कृषक का नाम

(3) (2)

(1)

श्री भागमल पिता असरफ मेवाती 1 कृषि भूमि

अर्जन योग्य सर्वे क्रमांक

भूमि का रकबा (हेक्टेयर में) (4)

(5)

0.14

199 4887

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(3) (1) (2)

2

श्री अजीज पिता अशरफ मेवाती कृषि भूमि

3 कृषि भूमि

श्री नूरीबाई बेवा खाजु, गफुरी पुत्री खाजु मेवाती

4

श्री एहमद पिता नजीम खां सद्दाम पिता एहमद

कृषि भूमि

खां अ.प.का पिता एहमद पिता नजीम मेवाती

कुल सर्वे नम्बर 04- कुल प्रस्ताव 01

(1)

(4)

(5)

0.18

219/1

0.04

116

0.07

115/1

उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी नहर परियोजना नहर प्रणाली फेस-2 के अन्तर्गत ग्राम रायपुरा की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन विभाग , मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि ( सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर ) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है .

प्र. क्र. 2852 - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दतुनी परियोजना नहर फेस -2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस -2 निर्माण

ग्राम- बुरूट

विवरण

स. क्र.

सिंचित

(3) (2)

(1)

1

0.280 निजी भूमि

2

शासकीय भूमि

महायोग 0.280

तहसील- कन्नौद

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे. में )

कुल (5)

असिंचित (4)

0.280

0.280

योग

0.280

अनुसूची ( 2)

खसरा

स. क्र. कृषक का नाम व पिता

क्र.

सिंचित /पति का नाम

(4)

(3)

(2)

(1)

सिंचित

13/1

1 श्री कमलेश पिता जगन्नाथ जाट

सिंचित 2

13/2

श्रीमती मंजूबाई पति शंकरलाल जाट.

18/1 सिंचित 3 श्री ओमप्रकाश पिता देवा जाति कुम्हार.

सिंचित 4

20

श्री ओमप्रकाश पिता देवा जाति

कुम्हार.

अर्जित की जाने वाली भूमि

भूमि का कुल रकबा

सिंचित

असिंचित

असिंचित कुल

(7)

(8)

कुल (9) (5)

(6)

0.060

सिंचित

2.910

1.960

सिंचित

0.060 0.330

सिंचित

0.100

0.060 0.670 सिंचित

5.870

0.280 योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4888

प्र. क्र. 2846 - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दतुनी परियोजना नहर फेस -2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस -2 निर्माण

ग्राम-गादिया

विवरण

स. क्र.

सिंचित (2)

(3) (1)

0.470 1

निजी भूमि

2

शासकीय भूमि

तहसील- कन्नौद

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे. में )

कुल (5)

असिंचित (4)

0.470

योग 0.470

महायोग 0.470 0.470

अनुसूची (2 )

खसरा

अर्जित की जाने वाली भूमि

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता

स. क्र.

सिंचित /पति का नाम

क्र.

(4)

(3)

(1)

(2)

178 सिंचित 1 श्री अब्दुल पिता नसीब जाति मेवाती.

सिंचित

209/2

2 श्री अफजल खां पिता अब्दुल खां जाति मेवाती.

210/1 सिंचित 3 श्री अफजल खां पिता अब्दुल खां जाति मेवाती.

सिंचित

211/1

4. श्रीमती बिरजीबाई बेवा रामनारायण जाति नावड़ा.

सिंचित

194

5 श्री शैलेन्द्र पिता मोहनलाल जाति महाजन.

183

सिंचित 6 श्री कैलाश पिता घिसिया राधाकिशन पिता घिसिया.

346/1 सिंचित 7 श्री कैलाश पिता घीस्या राधाकिशन घीस्या जगदीश पिता घीस्या जाति भिलाला.

असिंचित

सिंचित

असिंचित कुल

कुल

(9) (6)

(7)

(8)

(5)

5.120 सिंचित

0.110

0.070

सिंचित

0.370

0.090 2.430

सिंचित

0.040 0.800

सिंचित

0.070

सिंचित

1.010

1.290

0.070

सिंचित

0.020 1.930 सिंचित

0.470 12.95

योग .

4889

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

प्र. क्र. 2858 - भू-अर्जन -2016. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दतुनी परियोजना नहर फेस -2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस -2 निर्माण

ग्राम-कोठड़ा

विवरण

स. क्र.

सिंचित

(3) (2)

(1)

1.233 1

निजी भूमि

2

शासकीय भूमि

महायोग 1.233

तहसील- कन्नौद

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे. में )

असिंचित

कुल

(5)

(4)

1.233

1.233

योग ..

1.233

अनुसूची (2)

खसरा

अर्जित की जाने वाली भूमि

भूमि का कुल रकबा

कृषक का नाम व पिता

स. क्र.

सिंचित /पति का नाम

क्र. (3) (4) (2)

(1)

सिंचित

302/3

1 श्री मजीत खाँ केसु खाँ

सिंचित

301/3/1 2 श्रीमती शोभाबाई मोहनलाल

293 सिंचित 3 श्री चांद खाँ इस्माइल खाँ

सिंचित

290/2

4 श्री मेहबूब खाँ फूल खाँ

347/1 सिंचित 5 श्री संजय घनश्याम बंसल

निवासी इन्दौर.

सिंचित

347/2

6 श्री संजय घनश्याम बसंल

निवासी इन्दौर.

सिंचित

353/1

7 श्रीमती मधु पति संजय बंसल

सिंचित

353/2

8 श्रीमती मधु पति संजय बंसल

सिंचित

60/1

9 श्री इकबाल पिता छोटे खां

जाति फकीर.

सिंचित

60/2

10 श्री असमल पिता छोटे खां

60/3 सिंचित 11 श्री जाकिर पिता छोटे खां

जाति फकीर.

60/4 सिंचित 12 श्री सोहराब पिता छोटे खां जाति फकीर.

सिंचित असिंचित

असिंचित

कुल (9)

(8)

(5)

कुल (6)

(7)

0.200

सिंचित

2.320

0.060

सिंचित

1.920

0.300 2.740

सिंचित

0.130 1.200 सिंचित

0.090

सिंचित

1.950

0.030 0.770 सिंचित

0.050

सिंचित

0.610

0.080

सिंचित

1.010

0.060 1.000 सिंचित

0.088

सिंचित

0.990

0.079

सिंचित

0.990

0.066 0.990 सिंचित

1.233 16.49

योग ..

प्र. क्र. 2864- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में दतुनी परियोजना नहर फेस -2 तहसील कन्नौद जिला देवास के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

4890

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

दतुनी बांध मध्यम परियोजना के नहर फेस -2 निर्माण

ग्राम-खारपा

विवरण

स. क्र.

सिंचित

(3) (1)

(2)

0.850 1

निजी भूमि

2

शासकीय भूमि

0.850

महायोग

तहसील-कन्नौद

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा ( हे . में )

असिंचित

कुल

(5)

(4)

0.850

0.850

योग ..

0.850

अनुसूची ( 2 )

खसरा

क्र.

क्र.

सिंचित कृषक का नाम व पिता /पति का नाम

(3) (4) (1)

(2)

5

सिंचित 1 श्री अब्बास पिता अब्दुल रहमान जाति मेवाती.

सिंचित

9

2 श्री शब्बीर पिता गोटिया जाति मेवाती.

10

सिंचित 3 श्री शब्बीर पिता गोटिया जाति मेवाती.

सिंचित 4 श्री मासुरा छोटा हमीद पिता चांद 174 खां सुगन हल्ली मिस्सर वसीया.

सिंचित

173

5 श्री मासुरा छोटा हमीद पिता चांद खां सुगन हल्ली मिस्सर वसीया.

सिंचित

304/3

6 श्री आमीन पिता मेहबूब खां जाति मेवाती .

सिंचित

304/4

7 श्री आलम पिता मेहबूब खां जाति मेवाती .

अर्जित की जाने वाली भूमि

भूमि का कुल रकबा

सिंचित असिंचित

असिंचित

कुल कुल

(7)

(8)

( 9 ) (5)

(6)

0.170

सिंचित

2.590

3.250

0.190

सिंचित

0.250

सिंचित

5.670

0.020

सिंचित

0.160

0.250

0.040

सिंचित

1.200

0.090

सिंचित

सिंचित

0.090 1.200

0.850

14.320

योग ..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

4891

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

प्र. क्र. 02 - अ - 82-2015-2016- E.N. -286 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में जावरा सीतामउ मार्ग योजना तहसील सीतामउ , जिला मंदसौर की रोड योजनान्तर्गत ग्राम राजनगर के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है.

अतः भूमि अर्जनन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूची ( 1 )

ग्राम- राजनगर

स.क्र.

विवरण

(2)

(1)

1

ग्राम राजनगर

जावरा सीतामउ रोड निर्माण योजना ग्राम राजनगर

तहसील-सीतामउ अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हे .में )

असिंचित

सिंचित

कुल (5) (3)

(4)

0.22 हेक्टर 0.22 हेक्टर

अनुसूची (2 )

स. क्र. प्रभावित कृषक का नाम

खसरा नम्बर

(3)

(2)

(1)

1076/2 1 नंदलाल पिता मोहनलाल व भागुबाई बैवा मोहनलाल जाति तैली निवासी राजनगर.

योग .

जावरा सीतामउ मार्ग निर्माण योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

प्रभावित भूमि

कुल भूमि का रकबा

असिंचित

कुल (7)

(4)

(6)

सिंचित (5)

ग्राम राजनगर

0.22

0.22

0.22

0.22

0.22

0.22

भूमि के नक्शे का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सीतामउ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 दिसम्बर 2016

रा. प्र. क्र. - 11 - अ- 82-2016-2017- भू-अर्जन. मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात- शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये 4892

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है. उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर/ग्राम

तहसील

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

(4) (2) सौंसर

(1) छिन्दवाड़ा

(3) ग्राम-चिखली प. ह. नं. - 11 , ब. न. -127, रा. नि. मं.- सौंसर .

भोलेनाथ पिता संतोषनाथ तेली, निवासी- मोहगांव भूमिस्वामी. 2. घनश्याम पिता तुलसीराम मु. लहानीबाई वि. तुलसीराम निवासी मोहगांव भूमिस्वामी.

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

214/4

0.044

250/2

मोहगांव जलाशय के नहर (7) निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये .

0.177

कुल योग .. 0.221

(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

रा. प्र. क्र. - 12 - अ-82-2016-2017- भू-अर्जन.- मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014- सात- शा . 2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी " आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति " ( Consent Land Purchase Policy ) के तहत मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि क्रय किये जाने हेतु मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पक्ष में क्रय किया जाना प्रस्तावित है . उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप " ख " में सहमति ले ली गई है.

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

क्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता (2) सौंसर

छिन्दवाड़ा (1)

(4) प्रवीण, रूपेश पिता अरूण ब्रम्हे तेली निवासी- मोहगांव भूमिस्वामी.

ब. न.- 390, रा. नि. मं.- सौंसर. (3) ग्राम-सिंगपुर, प. ह. नं. - 14,

2. किशोर पिता नत्थू डोरले तेली निवासी-मोहगांव भूमिस्वामी.

खसरा नम्बर

योजना जिसके लिये भूमि क्रय की जाना प्रस्तावित है.

क्रय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(7)

(6) 0.150

(5) 102/2

मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये.

0.100

102/3

0.250

कुल योग .

(2 ) उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के संबंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के संबंध में कोई आक्षेप/आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4893

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 14 दिसम्बर 2016

क्र. 10144- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 4 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम डूंगरपुर के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची ( 1 )

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि : ग्राम डूंगरपुर

विवरण

स.क्र.

प्रयोजन

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर

(2)

(1)

1

शेष भूमि

(4) (3)

27.459

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण.

कुल योग

27.459

अनुसूची ( 2 )

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि : ग्राम डूंगरपुर

स. क्र. नाम कृषक, पिता का नाम,

जाति, ग्राम

(2)

(1)

1 अनोख सिंह पिता बंशीलाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

योग 2 सरदारबाई पति मोहनलाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

योग 3 देवीलाल आ. मागीलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

योग रकबा

खसरा नंबर

कुल प्रभावित भूमि ( हेक्टर में )

(5)

(4)

(3)

0.189

0.189

260/3/1/1

1

0.189

0.189

0.800

0.470

53/1

0.800

0.470

1

0.330

50/1/1/1

1.000

0.330

1

1.000 4894

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

(3)

(2)

(1)

63/1/1

268/2/4 4 रामसिंह आ. समदा जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

2

योग ..

85/4/1 5

152/1 दिलीपसिह पिता इन्दरसिह जाति सो. पता नि. ग्राम भूमिस्वामी .

2

योग .

136/2/3/1

260/3/1/3 6 रामबाबू पिता बंशीलाल जाति सोधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

360/3/2

3

योग

148/2/1 7. बंसीलाल आ. भेरूसिंह जाति सोंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

370/2/1 8 रामेश्वर पिता विजय जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

343/2/3 9 अमृतलाल पिता दोलजी जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

305/4/2

344/3/2 10 अमृत पिता प्यारजी जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

307/4/2

3

योग .

72/3/2

72/2/2 11 विजयसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

2

योग .

314/2/1 12 बंशीलाल , कन्हैयालाल पिता गेन्दालाल, कमरीबाई बेवा गेन्दालाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग .

360/3/1

260/3/1/2 13 रामनारायण पिता बंशीलाल जाति सोधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

330/1/2/1

3

योग

(5)

(4)

0.445

0.445

0.506

0.506

0.951

0.951

0.001

0.001

0.051

0.051

0.052

0.052

0.044

0.044

0.190

0.190

0.217

0.217

0.451

0.451

0.019

0.019

0.019

0.019

0.123

0.123

0.123

0.123

0.018

0.018

0.018

0.018

0.286

0.286

0.015

0.015

0.391

0.300

0.692

0.601

0.380

0.380

0.332

0.332

0.712

0.712

0.007

0.007

0.007

0.007

0.033

0.033

0.190

0.190

0.001

0.001

0.224

0.224 4895

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

286/1/1/1 14 अनारसिह पिता गंगाराम सोधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

377/1/1/1 15 इन्दरसिंह पिता रामलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

88 16 इन्दरसिह, आ. करणसिंह , कंचनबाई बेवा करणसिंह, प्रेमसिंह , बीरम पर्वत, पिता हजारीलाल बंशीलाल आ. भेरूसिंह हि. 1/2 देवीलाल ए रामसिंह आ. मोतीलाल हि . 1/2 जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

285/2 17 कालूसिह पिता अनारसिंह जाति सौदिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग ..

172/4 18 कंवरलाल कुमेरसिंह धीरपसिंह पिता अमर सिंह मु. केशरबाई बेवा अमरसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी .

1

योग .

172/2/1 19 कुमेरसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

160/1 20 कैलाश पिता दोलजी जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग .

183/4/4

64/2/4 21 चन्दरसिह पिता बिहारीलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

2

योग

377/2/1 22 गोपाल पिता मांगीलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी .

1

योग

304/2/2

344/4/2/2 23 गजराजसिह पिता हिन्दुसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

2

योग .

(5)

(4)

0.148

0.148

0.148

0.148

0.031

0.031

0.031

0.031

0.114

0.114

0.114

0.114

0.259

0.259

0.259

0.259

0.013

0.013

0.013

0.013

0.089

0.089

0.089

0.089

0.494

0.494

0.494

0.494

0.011

0.011

0.003

0.003

0.014

0.014

0.165

0.165

0.165

0.165

0.208

0.208

0.008

0.008

0.216

0.216 4896

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

(3)

(2)

(1)

292/6/1 24 हरिसिंह, नारानसिंह अमर पिता बापुलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग .

292/6/2/2

305/2/2/1 25 हरिसिह पिता अनारसिह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

2

योग .

292/6/3/1

305/3/2 26 हिन्दूसिह पिता जगन्नाथ जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

307/3/2

3

योग

292/6/3/2 27 देवीलाल पिता जगन्नाथ जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

260/1/6 28 देवीलाल पिता कालू जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग .

192/2

342/1 29 दरियावसिंह पिता केशर जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

2

योग .

201/382/1/1

201/382/2/2 30 रामकलाबाई पति कमलसिंह जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

2

योग ..

201/382/1/2

343/2/4 31 श्रीलाल पिता देवीलाल जाति सौदिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

292/5/4

343/1/3

4

योग

319/4/1 32 आनन्दीलाल पिता मांगीलाल जाति सौध्यिा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग .

305/3/1

307/3/1 33 दशरथ पिता देवीलाल जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

योग .. 2

343/1/2 34 दोलजी , देवीलाल आ. गंगाराम, सुन्दरबाई आ. गंगाराम जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग ..

(4)

(5)

0.030

0.671

0.030

0.671

0.050

0.251

0.107

0.107

0.358

0.157

0.050

0.352

0.287

0.287

0.300

0.391

1.030

0.637

0.058

0.352

0.352

0.058

0.235

0.235

0.235

0.235

0.060

0.060

0.050

0.050

0.110

0.110

0.158

0.158

0.036

0.036

0.194

0.194

0.158

0.158

0.017

0.017

0.253

0.115

0.017

0.017

0.445

0.307

0.146

0.146

0.146

0.146

0.286

0.286

0.390

0.300

0676

0.586

0.018

0.018

0.018

0.018 4897

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

287/2/2 35 प्रतापसिंह पिता निर्भयसिंह जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

योग

1

175/3 36 प्रेमबाई पति दरियावसिह जाति सोध्या पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

319/3

343/2/2 37 लाखनसिंह पिता हरीसिह मु. कृष्णाबाई बेवा हरीसिंह हजारी पिता कालू जाति सोध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

2

योग .

231/1 38 बनेसिंह आ. मोती जाति सैंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

268/2/3 39 बंशीलाल कन्हैयालाल पिता गेन्दालाल , कमरीबाई बेवा गेन्दालाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

269/1/1 40. शिवसिंह आ. केसरसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

269/2 41 मांगीलाल पिता केसर जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग ..

273/3 42 बनेसिंह पिता बापूलाल , बदनबाई बैवा बापूलाल जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

योग 1

274

152/4/1 43 सूरजसिंह रूपसिंह पिता प्रेमसिंह केशरबाई बेवा प्रेमसिंह जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

2

योग .

287/1 44 भंवरलाल आ. मांगीलाल जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

योग

1

233 45 बीरम पिता बापूलाल जाति सोधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

योग

1

377/1/2

378/1/2/1 46 भंवरलाल पिता रामलाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

2

योग .

(5)

(4)

1.264

1.264

1.264

1.264

0.126

0.126

0.126

0.126

0.142

0.142

0.018

0.018

0.160

0.160

0.012

0.12.

0.012

0.12

0.506

0.126

0.126

0.506

0.615

1.233

0.615

1.233

1.610

3.035

1.610

3.035

2.800

3.035

2.800

3.035

0.051

0.051

0.241

0.241

0.292

0.292

2.410

5.969

2.410

5.969

0.063

0.063

0.063

0.063

0.330

0.330

0.029

0.029

0.359

0.359 4898

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

(2)

(3) (1)

351/4/1 47 भंवरलाल, देवीलाल , अमृतलाल पिता प्यारजी देवीलाल, हिन्दुसिंह पिता जगन्नाथ, नारानसिंह , हरिसिंह, पिता अनारसिंह जाति सौध्या पता निवास ग्राम पता भूमिस्वामी.

1

योग

276 48 मोहनलाल पिता जगन्नाथ जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

303/3

303/10/1 49 मांगीलाल पिता भागचंद जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

2

योग

343/1/4 50 रामकरण पिता हज़ारीलाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग .

254/1/1/1 (4)

(5)

0.031

0.031

0.031

0.031

0.062

0.062

0.062

0.062

0.400

0.400

0.010

0.010

0.410

0.410

0.017

0.017

0.017

0.017

0.053

0.053

0.184

0.184

265/2, 265/6

269/1/3 51 राधेश्याम पिता जगदीश मु. गुलाबबाई बेवा जगदीश जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

292/4/3

4

योग .

343/2/1 52 रामनारायण पिता मांगीलाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग .

341/2/1/1 53 रामनारायण , आनंदीलाल पिता मांगीलाल जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी .

1

योग

160/2/2/1 54 रामेश्वर पिता प्रेमसिंह जाति सौंध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

277/2 55 लक्ष्मीनारायण पिता देवीलाल ज़ाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

योग

1

277/3 56 जगदीश पिता रामसिह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

योग

1

0.535

1.233

0.632

0.032

0.804

2.102

0.017

0.017

0.017

0.017

0.094

0.094

0.094

0.094

0.010

0.010

0.010

0.010

0.092

0.092

0.092

0.092

0.184

0.184

0.184

0.184 4899

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(3)

(2)

(1)

305/2/1/1 57 नारायनसिंह पिता अनारसिंह जाति सौधिया पता निवास ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग .

260/1/5

284/5 58 शान्ताबाई पति नारायणसिह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

2

योग

300/3

284/4 59 सौरमबाई पति इन्दरसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

2

योग ..

315/1 60 हेमराज , रामबाबू पिता शिवसिंह, मु. नोरंगबाई वि. शिवसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

303/6/1 61 हरिसिंह पिता बीरम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग ..

344/4/2/1 62 हिम्मतसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग ..

192/4 63 सूरजसिंह पिता विजयसिह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

योग 1

200/1 64 हीरा , किसना आ. पुरा जाति सौधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

378/2/3 65 हजारीलाल आ. बिहारीलाल जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

277/1 66 हिन्दूसिह पिता देवीलाल जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी.

योग 1

269/1/4 67 घनश्याम पिता विजयसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी .

1

योग

(4)

(5)

0.106

0.106

0.106

0.106

0.633

0.633

0.632

0.632

1.265

1.265

0.213

0.213

0.791

0.791

1.004

1.004

0.402

0.402

0.402

0.402

0.070

0.070

0.070

0.070

0.008

0.008

0.008

0.008

0.060

0.060

0.060

0.060

0.010

0.010

0.010

0.010

0.017

0.017

0.017

0.017

0.091

0.091

0.091

0.091

0.670

1.233

0.670

1.233 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4900

(3)

(2)

(1)

269/1/2 68 लाखनसिंह पिता दरियावसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

172/3 69 धीरपसिंह पिता अमरसिंह जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग .

260/2/1

योग . .1 70 प्यारजी पिता जगन्नाथ जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वमी.

303/2/1 71 बालूसिंह पिता बीरम, समरीबाई बैवा बीरम जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग .

305/4/1

344/3/1 72 भंवरलाल पिता प्यारजी जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

307/4/1

योग

3

268/1 73 बापूसिंह पिता मांगीलाल जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग .

292/4/4 74 इन्दरसिंह पिता दरियाव जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग

50/1/1 75 सैतान बाई पति हरिसिंह जाति सौौधिया पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग .

179 76 प्यारजी , जगन्नाथ , भंवरसिंह पिता बाबरू हिस्सा 1/2 इन्दरसिंह , बैवा भारतसिंह कंचनबाई , बैवा करणसिंह प्यारजी पिता श्री देवा हिस्सा 1/2 जाति सौध्या पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी.

1

योग .

107

कुल योग

(5)

(4)

1.233

0.670

0.670

1.233

0.198

0.198

0.198

0.198

0.010

0.010

0.010

0.010

0.070

0.070

0.070

0.070

0.287

0.287

0.016

0.016

0.390

0.300

0.693

0.603

0.715

2.567

2.567

0.715

0.600

0.632

0.632

0.600

1.088

1.088

1.088

1.088

0.076

0.076

0.076

0.076

40.922

27.459

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है 4901 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. 10149 - भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. अ- 82-2013-2014.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम खाण्डियापुरा के लिए राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य के लिये वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची ( 1 )

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य में प्रभावित भूमि : तहसील राजगढ़ विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर स.क्र.

योग

सिंचित

असिंचित

(2)

(3)

(1)

0.000

0.060

0.060 1

खाण्डियापुरा

0.060

0.000

कुल योग .. 0.060

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य में प्रभावित भूमि

खसरा नंबर

रकबा

प्रभावित भूमि स. क्र. प्रभावित कृषक का नाम

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि (7)

(6)

(3)

(4) (5)

(2)

(1)

0.000

0.020

0.020

0.861

1 बापूलाल पिता देवजी जाति सौंधिया

0.000

0.012

0.012

25/2 26/2

0.151

0.000

0.028

0.028

0.379

27/5

2 रामसिंह पिता देवजी जाति सौंधिया

0.060

0.060

योग .. 0.000

1.391

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व) , राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 10151 - भू- अर्जन-2016 .-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. अ- 82-2013-2014.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम की लगदरिया एवं खीमाखेड़ी के लिए डूब क्षेत्र , एप्रोच चैनल, पम्प हाउस एवं राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास [भाग 1 4902

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची ( 2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची ( 1 )

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र, एप्रोच चैनल , पम्प हाउस एवं राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य में प्रभावित भूमि

तहसील राजगढ़ विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर स.क्र.

असिंचित

योग

सिंचित

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

8.471

18.543

10.072

लगदरिया

1

0.141

0.000

0.141

खीमाखेड़ी

18.684

8.471

10.213

कुल योग

अनुसूची ( 2 )

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र, एप्रोच चैनल, पम्प हाउस एवं राईजिंग मेन तथा अन्य निर्माण कार्य में प्रभावित भूमि : ग्राम लगदरिया एवं खीमाखेड़ी

रकबा

खसरा नंबर

प्रभावित भूमि स. क्र. प्रभावित कृषक का नाम

सिंचित

असिंचित कुल भूमि

(7)

(5)

(6)

(4)

(2)

(3)

(1)

2.000

2.000

0.000

2.000

3/1/3

गोर्वधन पिता शिवनारायण जाति दांगी

1

2.000

2.000

0.000

2.000

3/1/4

2 रमेशचन्द्र पिता शिवनारायण

0.506

0.000

0.506

0.506

3/3/1

3 फूलसिंह, अमृत पिता नारायण

0.181

0.000

0.181

1.265

8/5/1

0.348

0.000

0.348

0.348

17/2/1

0.000

0.034

0.034

0.253

25/2/1

0.008

0.000

0.008

0.057

23/1

0.000

0.253

0.253

0.253

3/3/2

4 राधेश्याम, सीताराम , गोर्वधन पिता

0.000

0.097

0.097

8/5/2

0.632

हजारीलाल

0.000

0.087

0.087

0.087

17/1/1/2

0.000

0.253

0.253

0.253

5 देवनारायण, अमरसिंह पिता दोलतराम

0.090

0.090

0.000

0.632

8/5/3

0.088

0.000

0.088

0.088

17/1/1/3

0.379

0.000

0.379

0.379

10/2

0.000

0.759

0.759

0.759

7/4

6 गीताबाई बेवा कैलाशनारायण , केदारनाथ, पप्पूलाल पिता कैलाशनारायण.

2.000

0.000

2.000

10/1/2

2.000

7 रामचरण पिता नारारयण

0.175

0.175

0.175

0.000

8 कालू पिता नाथू

0.710

0.710

17/1/3

0.710

0.000

9 बापूलाल पिता हजारी 4903

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) (2)

(1)

0.000

0.354

8/2

1.770

0.354

10 चैनसिंह, देवसिंह पिता हजारी

0.000

0.800

0.800

0.822

7/2

0.000

1.999

7/6

1.999

1.999

0.000

0.526

0.526

1.315

8/4

11 हीरालाल , मांगीबाई पिता गिरधारीलाल

0.000

1.025

1.025

7/1

1.025 12 सालगराम पिता जालम

0.271

0.000

0.271

7/5

2.276

13 किशन पिता सालगराम, घीसा पिता नारान

0.000

1.151

1.151

1.151

7/7

14 मोती पिता धन्ना

0.000

0.303

0.303

4.424

15

7/8

प्रभूलाल पिता अमरा

0.000

0.101

0.101

1.189

3/8

16 विजयसिंह पिता शिवनारायण

0.708

0.708

0.708 17

5

ग्यारसीबाई पिता मानसिंह

0.000

0.948

6

0.948

0.948 18 मोतीलाल पिता गोपीलाल

0.000

0.050

2.000

0.050

17/1/2

19 अमरलाल पिता प्रभूलाल

0.030

0.000

0.030

1.593

7/3

20 गिरधारी पिता घोसी

0.000

0.034

0.034

1.973

21

25/1

मोहनलाल पिता शिवनारायण

0.000

0.106

33/2

0.106

0.177

22 बापू, हजारी , पन्नालाल पिता अमरसिंह

0.169

0.169

0.000

0.620

34

18.543

10.072

8.471

योग 36.387

ग्रामखीमाखेड़ी

0.037

0.000

0.037

1.569

1

1

श्रीमती उषा पति बालकृष्ण जाति गुप्ता

0.000

0.072

0.072

1.705

2

2 गोपाल पिता रामचन्द्र जाति गुप्ता

0.032

0.000

3

0.032

0.202

3 श्रीमती माधुरी पति दीपक

0.000

0.141

0.141

योग .. 3.476

10.213

18.684

8.471

39.863

कुल योग

भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

क्र. 10152- भू-अर्जन- 2015.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है.

प्र. क्र. अ- 82-2014-2015.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान को गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम टाण्डी के लिए डूब क्षेत्र, में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है. चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्व से चल रहा है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची ( 1 )

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि : ग्राम टाण्डी स.क्र.

विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर

सिंचित

असिंचित

(4)

(3)

10.873

योग (5) 30.739

19.866

(2) टाण्डी

(1) 1

10.873

19.866

30.739

कुल योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4904

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि : ग्राम टाण्डी

खसरा नंबर स. क्र. प्रभावित कृषक का नाम

(2)

(3) (1)

1/1 1

164/380/1

297/1 केशरसिंह, देवसिंह पिता नानजी , भेरूसिंह पिता नाथूलाल भगवान, कालूसिंह पिता अनारसिंह, अनिल पिता दरियावसिंह , होकमबाई बेवा दरियावसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 3

9 2

347 धूलीबाई बेबा अनारसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 2

22/3 3

335/3 मोहनलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी.

349/1/5

योग .. 3

22/4

335/2 4 जगदीश पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी .

349/1/2

योग .. 3

22/5 5

335/4 सर्जनसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी

349/1/4

योग .. 3

26 6

27/2 शिवसिंह पिता माधोसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

323/2

332/2

333/2

343/2

334/2

346/2

349/2

योग .. 9 रकबा

प्रभावित भूमि

असिंचित

सिंचित

कुल भूमि (7)

(6)

(5)

(4)

0.645

0.000

0.645

0.645

1.260 1.260

0.000

1.290

0.000

0.500 0.500

0.873

0.000

2.405 2.405

2.808

0.063

0.063

0.000

0.063

0.200

0.000

0.200

1.720

0.263 0.200

0.063

1.783

0.000

0.272 0.360

0.272

0.028 0.028

0.028

0.000

0.000

0.090 0.090

0.090

0.000

0.390 0.478

0.390

0.000

0.364 0.364

0.364

0.028

0.000

0.028

0.028

0.000

0.096

0.096 0.096

0.488

0.000

0.488

0.488

0.000

0.364 0.364

0.364

0.000

0.028 0.028

0.028

0.096

0.000

0.096

0.096

0.488

0.000

0.488

0.488

0.076

0.076

0.000

0.089

0.000

0.200

0.200 0.423

0.230 0.000

0.765

0.230

0.158

0.158 0.000

0.158

0.322 0.000

0.322

0.322

0.038 0.000

0.038

0.038

0.063

0.000

0.063

0.063

2.023

2.023 0.000

2.529

0.188 0.188

0.000

0.188

3.298 4.575

0.188

3.110 4905

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(3) (1)

(2)

27/1 /च 5 7

335/1 मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी.

349/1/1

योग .. 3

357/1 8

346/1 सम्पतबाई पत्नि शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी.

योग .. 2

34 9 रामनारायण पिता शिवसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी.

योग .. 1

72 10

174/2 बापूलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग .. 2

80 11

101

118 मांगीलाल पिता धूलजी इन्दरसिंह , बापूलाल, भारतसिंह पिता करणसिंह, सम्पतबाई बेवा करणसिंह, शैतानबाई,

178 रतनबाई, द्रोपतीबाई, सुन्दरबाई,

331 भूलीबाई, केसरबाई, बल्लभबाई,

341 प्रेमबाई पिता धूलजी, गेंदीबाई,

342 मेहताब जाति सौंधिया

नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग . .7

127/1 12 रामप्रसाद पिता मोती, कमलाबाई बेवा मोती , कस्तूरीबाई, नौरंगबाई पिता खीमा जाति नाई नि.ग्राम भू- स्वामी.

योग .. 1

127/2 13 कालूराम पिता घीसालाल जाति नाई नि. ग्राम भू- स्वामी.

योग .. 1

128 14 भंवरलाल पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 1

139/2 15 गोकुल पिता कालू जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी

योग .. 1

(7) (5)

(6)

(4)

0.280

0.000

0.280

0.280

0.002

0.000

0.002

0.027

0.096

0.096 0.000

0.096

0.378

0.096

0.282

0.403

0.620

0.620 0.000

0.620

0.292 0.000

0.292

0.835

0.912

0.912 1.455

0.000

0.405

0.000

0.405 0.405

0.405 0.405

0.000

0.405

0.025 0.025

0.000

0.164

0.000

0.177 0.177

0.177

0.000

0.202 0.202

0.341

0.010 0.000

0.010

1.859

0.025 0.025

0.025

0.000

0.000

0.275 1.012

0.275

0.126 0.000

0.126

0.126

0.025

0.025 0.000

0.025

0.050 0.000

0.050

0.139

0.081

0.081 0.000

0.164

0.592 3.350

0.000

0.592

0.000

0.019 0.019

0.019

0.019

0.000

0.019

0.019

0.000

0.019 0.019

0.019

0.000

0.019 0.019

0.019

0.000

0.063 0.063

0.063

0.000

0.063 0.063

0.063

0.043 0.000

0.043

0.043

0.043

0.000

0.043 0.043 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4906

(3)

(4)

(2)

(1)

0.173

146/1/1

0.584

152/1/4

0.020

155/373/1

0.100

163/378/1

16 शैतानबाई बेवा मांगीलाल, देवसिंह पिता मांगीलाल , द्रोपतबाई बेवा जगदीश , राहुल पिता जगदीश ना. बा. सर. माता द्रोपतबाई बेवा जगदीश जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.877

योग .. 4

0.051

151/372/1

0.267

163/378/2

17 फतेसिंह पिता उंकार जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.318

योग .. 2

0.050

151/372/2

18

0.087

155/373/2

धीरपसिंह पिता उंकार जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.137

योग .. 2

0.443

162/2

0.574

231/2

19 सूरजसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया नि.ग्राम भू.स्वामी.

0.080

232/2

0.130

233/2

0.367

165/2

1.594

योग .. 5

0.442

162/3

0.573

231/3

0.080

232/3

20 योगेन्द्र पिता धूलजी , भंवरीबाई बेवा धूलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.131

233/3

0.367

165/3

1.593

योग .. 5

0.430

164/380/2

21 कालू पिता अनारसिंह जाति सौंधिया भू-स्वामी.

0.430

योग .. 1

165/1

0.367 22

0.206

173/1

0.207

173/2

भेरूसिंह पिता धूलजी, सौरमबाई बेवा धूलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

0.207

173/3

0.987

योग .. 4

1.150

165/384/1

1.150

योग .. 1

23 मांगीलाल पिता रूपा जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी.

1.012

165/384/2

1.012

1

योग

24 अमृतलाल पिता प्रभुलाल जाति बलाई नि.ग्राम भू-स्वामी.

0.316

0.506

168

0.139

169

0.417

181/377

25 हिन्दुसिंह , छोटेलाल, राजेन्द्र पिता भीमा, 167 गुलाबबाई बेवा भीमा, रेशमबाई, कैलाशबाई पिता भीमा जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

1.378

योग .. 4

1.151

170

0.051

172

0.595

208

26 धूल्या, गोपी पिता गेन्दाशंकर, बापू पिता देवाजी, हरकूबाई बेवा जालम, अयोध्या बेवा जालम जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.

1.797

योग .. 3

(5)

(6)

(7)

0.000

0.108 0.108

0.060

0.060

0.000

0.020

0.020

0.000

0.100 0.000

0.100

0.288

0.180

0.108

0.000

0.051

0.051

0.267 0.267

0.000

0.000

0.318 0.318

0.000

0.050 0.050

0.087 0.087

0.000

0.000

0.137 0.137

0.222

0.000

0.222

0.000

0.344 0.344

0.000

0.080

0.080

0.000

0.130 0.130

0.000

0.018

0.018

0.000

0.794 0.794

0.442

0.000

0.442

0.286

0.000

0.286

0.080

0.000

0.080

0.000

0.131

0.131

0.000

0.018

0.018

0.000

0.957 0.957

0.421

0.000

0.421

0.000

0.421 0.421

0.018

0.000

0.018

0.041

0.000

0.041

0.041

0.000

0041

0.000

0.041 0.041

0.141

0.000

0.141 1.059

0.000

1.059

0.000

1.059 1.059

0.000

1.012

1.012

0.000

1.012 1.012

0.047 0.000

0.047

0.000

0.202

0.202 0.000

0.063

0.063

0.020

0.020 0.000

0.332

0.000

0.332

0.345 0.000

0.345

0.051

0.51

0.000

0.238

0.000

0.238

0.634 0.000

0.634 4907

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(1)

(2)

(3)

171/1 27 हरकूबाई बेवा जालम , गोपी , कालू पिता गेंदा हि. 50 पै. शंकर नाथू पिता देव्या, गुलाबबाई बेवा देव्हा हि . 50 पै . जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 1 28

171/2 रमेश पिता कालू जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 1

174/1

175 29 विजयसिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी.

योग .. 2

179/1 30 इन्दरसिंह पिता करणसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम टाण्डी.

योग .. 1

179/2 31 भेरूसिंह पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 1

180/1 32 सम्पतबाई बेवा पूरजी , बनेसिंह पिता पूरजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 1

181 33 प्रभु पिता किशन जाति बलाई नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 1

241/1

345/2/1 34 श्रीलाल, भगवानसिंह पिता नारायणसिंह , बल्लभबाई बेवा नारायणसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी .

योग .. 2

362/4

367/1 35 रामप्रसाद पिता गणपत जाति चमार नि. भू-स्वामी.

योग .. 1

357/2 36 भूलीबाई बेवा प्यारजी जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 1

362/3

362/1 37 मांगीलाल पिता धूलजी जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

362/2

योग .. 3

334/1/5

335/5 38 कमलसिंह पिता अमरसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी .

349/1/3

योग .. 3

(6)

(7) (5)

(4)

0.096 0.083

0.013

1.935

0.083

1.935

0.013

0.096

0.044 0.000

0.044

0.442

0.000

0.044

0.044 0.442

0.000

0.604 0.671

0.604

0.000

0.860 0.860

0.860

0.000

1.464 1.531

1.464

0.607

0.607 0.759

0.000

0.607

0.607

0.759

0.000

0.544 0.000

0.544

0.544

0.000

0.544

0.544

0.544

0.000

0.293 0.293

1.467

0.000

0.293

0.293 1.467

0.544

0.013

0.557 0.696

0.013

0.557 0.544

0.696

0.007

0.007 0.000

0.007

0.013

0.613

0.626

0.626

0.020

0.633 0.613

0.633

0.253 0.253

0.000

0.506

0.198

0.000

0.198 0.494

0.000

0.451 0.451

1.000

0.088 0.000

0.088

0.088

0.088

0.088 0.088

0.000

0.800

0.025

0.825 1.838

0.554 0.000

0.554

1.846

0.646

0.000

0.646 1.846

1.225

2.025 5.525

0.800

0.013

0.013 0.013

0.000

0.000

0.028 0.028

0.028

0.000

0.104

0.104 0.104

0.013

0.145 0.132

0.145 4908

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

(2)

(1)

(3)

234 39 हिन्दूसिंह पिता गंगाराम जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 1

225

226 40 धनसिंह पिता विजयसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 2

367/2 41 नोरंगबाई बेवा शिवसिंह , सुजानबाई पिता शिवसिंह जाति सैंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 1

369/1 42 गणपत पिता भागचन्द जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 1

223/1 43 शिव पिता घीसा जााति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 1 44

249/1/1

[ भाग 1

(7) (4)

(5)

(6)

0.190 0.190

0.190

0.000

0.190 0.190

0.000

0.190

0.379

0.000

0.632

0.379 0.101

0.000

0.101 0.101

0.733

0.000

0.480

0.480 1.189

0.000

0.337

0.337 0.000

0.337

1.189

0.337 1.833

0.886

0.580

1.466

0.580

1.466 1.833

0.886

1.842

0.092

0.000

0.092 0.092

1.842

0.000

0.092 0.653

0.000

0.653 0.653

0.653

0.653

0.000

0.653

योग .. 1

बाबू पिता कालू जाति चमार नि. ग्राम भू-स्वामी.

230

231/1 45 भेरूसिंह पिता धूलजी जाति सौंधिया नि. ग्राम. भू-स्वामी.

232/1

233/1

योग .. 4

239 46 सौरमबाई बेवा धूलजी जात सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 1

240/1

241/2 47 मांगीलाल पिता गोपीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी.

345/1

योग .. 3

355 48

356/2 रामसिंह पिता नरबा जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

358

योग .. 3

276/1/2/2 49 श्रीमती रामकलाबाई उर्फ कलाबाई, पति कुमेरसिंह जाति सौधिया नि. ग्राम भू-स्वामी

योग .. 1 0.101

0.101

0.000

0.101 0.573

0.458

0.000

0.458 0.080

0.080

0.000

0.080

0.131 0.131

0.131

0.000

0.885

0.770

0.000

0.770 0.000

0.038

0.038

0.038 0.000

0.038

0.038

0.038

0.784 0.784

0.784

0.000

0.000

0.006 0.006

0.006

0.677

0.666

0.677

0.011

1.467

1.450

0.117

1.467 0.164

0.164

0.000

0.164 0.159

0.159

0.000

0.159

0.000

0.051

0.051

0.051 0.374

0.374

0.374

0.000

0.000

0.040 0.126

0.040

0.126

0.000

0.040

0.040 4909

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(2)

(3) (1)

284/1/3 50 करणसिंह पिता उंकर जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी .

योग .. 1

324/2 51 सत्यनारायण ना.बा.सर. पिता कुमेरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 1

327 52 शिवसिंह, अमरसिंह पिता माधो हि. 1/2मांगीलाल करणसिंह पिता धूलजी , गेंदीबाई मेहताबाई बेवा धूलजी , हि.1/ 2 जाति सौधिया नि.ग्राम भू-स्वामी

योग .. 1

338 53 कनीराम पिता बंशीलाल जाति सुतार नि.ग्राम भू-स्वामी

योग .. 1

339/2

340/1/1/1 54 लालसिंह पिता मांगीलाल जाति सौधिया नि. ग्राम भू- स्वामी.

340/1/1/2

340/1/2

340/2

345/2/2

योग .. 6

346/3 55 रोड़जी ना.बा. शिवसिंह पिता माधो जाति सौंधिया नि. ग्राम भू-स्वामी.

योग .. 1

356/1

योग .. 1 56 बीरम, रोड़ीबाई, सुन्दरबाई पिता गब्बा , धूलीबाई बेवा छोटेलाल , राहुल , महन्द्रयिंह , दिलीप , संदीप ना.बा.सर. माता धूलीबाई बेवा छोटेलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भू- स्वामी

367/3 57 बीरम सिंह, पिता भोना जाति चमार नि.ग्राम भू-स्वामी

योग .. 1

कुल योग 124

(7) (4)

(6)

(5)

0.006 0.006

0.000

0.030

0.006 0.006

0.000

0.030

0.000

0.253 0.253

0.253

0.000

0.253

0.253 0.253

0.028

0.010

0.038 0.038

0.010

0.028

0.038 0.038

0.000

0.164 0.164

0.164

0.000

0.164

0.164

0.164

0.000

0.013

0.013

0.152

0.000

0.202

0.026 0.026

0.000

0.027 0.203

0.027

0.000

0.402 0.455

0.402

0.000

0.358 0.860

0.358

0.000

0.050 0.050

0.050

0.876 1.922

0.461

0.415

0.455

0.455

2.276

0.000

2.276

0.000

0.455

0.455

0.031

0.000

0.031 0.031

0.000

0.031

0.031

0.031 0.012

0.000

0.004

0.004 0.000

0.012

0.004

0.004 56.812

19.866

10.873

30.739 भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) , राजगढ़, जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण कुमार पिथोड़े , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4910

राज्य शासन के आदेश

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक / एफ- 25-129/ 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22 °9'21 से 22°9′23 उत्तर अक्षांश तथा 76° 10214 से 76°10236 पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील

जिला - खण्डवा

पुनासा वनमंडल खण्डवा सा.

वन परिक्षेत्र पुनासा सा.

वनखण्ड की सीमाएं की भूमि का विवरण

वनखण्ड

अ. क्र

ग्राम का नाम

भूमि का वर्तमान मद

खसरा क्र.

वनखंड का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

उत्तर

2.48

मसलाय

91

1.

पहाड चट्टान

मुनारा कमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वनसीमा मसलाय (अ)

पूर्व

की कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 02 से 03 तक

की कृत्रिम वनसीमा दक्षिण- मुनारा क्रमांक 03 से 06 तक

योग 2.48

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 06 एवं 01 तक की कृत्रिम वनसीमा (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6 MPB030 /2011BHO/2725 दिनांक 17.03.2011 एवं 6 MPB089 / 2010 BHO / 1354 दिनांक 17.08.2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार अध्यक्ष अखिल भारतीय गुजराती रामी माली समाज एवं धाकड समाज ओंकारेश्वर की स्वीकृत परियोजना राजस्व वनभूमि में धर्मशाला निर्माण हेतु में प्रभावित 0.06 एवं 0.238 कुल राजस्व वनभूमि 0.298 हेक्टेयेर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 2.48 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 2.48 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में अनुविभागीय अधिकारी खण्डवा के आदेश क्रमांक 769/ रीडर-2 / 2010 दिनांक 11.03 . 2010 में दर्शित कलेक्टर जिला खण्डवा के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 06 / 3/59 / 09-10 के दिनांक 22.01.2010 के अनुसार हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 4911 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार पुनासा के प्रतिवेदन द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक हैं ।

2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक हैं ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ- 25-129-2016 - दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-129-2016- दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal , the 13th December 2016

No. F - 25-129 /2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between . 22 ° 9'21 " to 22 ° 9'23 " North Latitude and . 76° 10'14 " to 76 ° 10'36 " EastLongitude .

SCHEDULE

Punasa Tahsil

District Khandwa

Forest Range - Punasa (G) Forest Division - Khandwa (G)

Forest Block Boundaries Details of Land Included

S. N

Khasr aNo.

Name of Forest Block

Name of Village

Present head of land

Area (Hectare)

2.48

91

1

Masalay

North- Artificial Forest boundary from pillar No. 01 to 02

Pahad Chattan

Masalay (A)

East- Artificial Forest boundary from pillar No. 02 to 03

South- Artificial Forest boundary from pillar No. 03 to 06

Total

2.48 West Artificial Forest boundary from pillar No. 06 & 01 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4912

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt. of India's order No 6MPB030 /2011BHO/2725 dated 17.03.2011 and No.6 MPB089 / 2010 BHO/1354 . dated 17.08.2012 and in lieu of 0.298 hectare of affected forest land under the sanctioned project of dharamshala nirman Revenue forest Land of Gujrati rami mali samaj and dhakad samaj Omkareshar the above mentioned Non Forest Land of 2.48 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 06/A/ 59/09-10 dated 22.01.2010 and Anuvibhagiy Adhikari Khandwa Order No. 769 /Rider- 2/2010 Date: 11-03-2010 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory a forestation .

2. Details of other Reasons - Nill

(B) Theabove land are as under;-

1.Individuals of Rights - There are no individual rights on the said land .

2.Communities of Rights - There are no communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ- 25-130 / 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्र. 16 सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकारी, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय समय पर संशेधित/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N - 21 ° 20 ' 51.0 " , से N 21 ° 20 ' 39.5 " उत्तर अक्षांश तथा E 76° 16' 12.3 " से E76° 16 ' 26.3 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

नेपानगर

तहसील

जिला बुरहानपुर

वनपरिक्षेत्र नेपानगर वनमंडल - बुरहानपुर (सामान्य)

वनखंड की सीमाएं

वनखंड की भूमि का विवरण

क्र.

क्षेत्रफल हे.में.

खसरा क्र.

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

वन खंड का नाम

8.23

70

बसाड़

1

बसाड़

बडे झाड़ का जंगल

उत्तर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से मुनारा क्र. 03 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

160

7.77

पानी

पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 03 से मुनारा क्र. 07 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से मुनारा क्र. 10 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से मुनारा क्र. 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।

16.00

योग 4913 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्र. /8-139/83- FRY दिनांक 10.05.1983 में अधिरोपित शर्त के अनुसार अधीक्षण यंत्री, (निर्माण) ई.एच.टी. म.प्र. विद्युत मंडल इंदौर को 220 के.व्ही . बड़वाह- नेपानगर विद्युत लाईन के निर्माण हेतु प्रभावित वनभूमि 16 हे. के एवज में समतुल्य प्राप्त कुल 16.00 हे. गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से म.प्र. शासन वनविभाग के पक्ष में कलेक्टर पूर्व निमाड़ जिला खंडवा के आदेश क्र. / स.अ . (रा. )/87/4560 दिनांक 27.03.1987 द्वारा वनविभाग को हस्तांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख) उक्त भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ- 25-130-2016 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-130-2016 - दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal , the 13th December 2016

No. F -25-130/2016/10-3 :: In exercise of the power conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) the State of Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time. This Forest Block lies between N - 21 ° 20 ' 51.0 " to N 21 ° 20' 39.5 " North Latitude and E 76° 16' 12.3 " to E - 76° 16 ' 26.3 " East Longitude.

SCHEDULE

Tahsil

Nepanagar

Forest Range - Nepanagar District - Burhanpur ForestDivision - Burhanpur (T)

Details of Land Included

S.

Forest Block Boundaries No

Khasra No.

Name of Forest Block

Area (Hea.)

Present head of Land

70

8.23

1

Basad

Name of Village Basad Big Tree Forest

North Artificial Forest Boundary from Pillar No. 01 to Pillar No. 03 of Protected Forest Block.

[भाग 1 4914

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

Water 160

7.77 East - Artificial Forest Boundaryfrom Pillar No. 03 to Pillar No. 07 of Protected Forest Block .

South Artificial Forest Boundary from Pillar No. 07 to Pillar No. 10 of Protected Forest Block.

West Artificial Forest Boundary from Pillar No. 10 to Pillar No. 01 of Protected Forest Block .

Total

16.00

(A) Reason For publication of Notification : -

1. In accordance with condition laid down in the Ministry of Environment & Forest , Govt. of India's order No. 8-139/ 83 - FRY Dated 10-05-1983 and in lieu of 16.00 ha . of affected forest land under the sanctioned project of Superintending Engineer , ( EST) Constn . Indore & above mentioned Non Forest Land of Equal 16.00 hs . transferred or muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No.A.S./87/4560 Dated 27-03-1987 of Collector East Nimar Distt . Khandwa for the purpose ofCompensatory afforestation.

2. Details of other Reasons - Nill

(B) The above land are as under;

1. Individuals of Rights - There are no individual rights on the said land.

2. Communities of Rights - There are no communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

SANJAY MOHARIR , Addl . Secy .

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-131 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22 ° 9'15 से 22 °9′29 उत्तर अक्षांश तथा 4915

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

76°11'05 से 76 ° 11'10 पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला खण्डवा

वनमंडल खण्डवा (सा.)

वनखण्ड की भूमि का विवरण अ. क्र. वनखंड का नाम

भूमिका वर्तमान मद

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

मसलाय

338

पहाड

1. मसलाय ब

चट्टान

4.00

योग (क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः -

अनुसूची

तहसील

पुनासा

वन परिक्षेत्र पुनासा (सा. ) वनखण्ड की सीमाएं

क्षेत्राफल (हेक्टेयर)

4.00 उत्तर मुनारा कमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा

पूर्व मुनारा कमांक 02 से 03 तक की कृत्रिम वन सीमा

दक्षिण मुनारा क्रमांक 03 से 04 तक की कृत्रिम वन सीमा

पश्चिम - मुनारा कमांक 04 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6 डच्ठ137 2006. ठभ्व्ह1434 दिनांक 31.08.2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर परिषद ओंकारेश्वर की स्वीकृत परियोजना ओंकारेश्वर बस स्टैण्ड सह पार्किंग निर्माण हेतु में प्रभावित 1.98 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 4.00 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 4. 00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर खण्डवा के आदेश क्रमांक अ.भू.अ. / 2006 / 1598 दिनांक 27.05.2006 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

निरंक 2. अन्य कारणों का विवरण

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार पुनासा के प्रतिवेदन द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार निरंक हैं ।

2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार निरंक हैं ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

4916

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ- 25-131-2016 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-131-2016- दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal , the 13th December 2016

No. F - 25-131 /2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below: subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between 22 ° 9'15 " to 22°9'29 " North Latitude and 76° 11'05 " to 76 ° 11'10 " East Longitude.

SCHEDULE

Tahsil : - Punasa District : -Khandwa

Forest Range: - Punasa ( G) Forest Division: -.Khandwa (G )

Forest Block Boundaries Details of Land Included

S. N

Name of Forest Block

Khasra No.

Present head of land

Area (Hectare)

Name of Village

338

4.00

1 Masalay (B)

Pahad Chattan .

North- Artificial Forest boundary from pillar No. 01 to 02 Village Masalay

East- Artificial Forest boundary from pillar No 02 to 03

South- Artificial Forest boundary from pillar No. 03 to 04

West Artificial Forest boundary from pillar No. 04 to 01

Total

4.00

(A) Reason for publication of Notification

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest . Govt. of India's order No6 MPB137/ 2006 - BHO/ 1434 dated 31-08-2012 and in lieu of 1.98 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Omkareshar Bus stand and parking of cmo omkareshar, the above mentioned Non Forest Land of 4.00 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No /2006/ 1598 dated 27-05-2006 of Collector Khandwa for the purpose of compensatory afforestation .

4917

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report of Tahsilder Khandwa . are as under .

1. Individual Rights There are no individual rights on the said land

2. Community Rights - There are no Community rights on the said land

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

RAMESH KUMAR SHRIVASTAVA, Secy .

क्रमांक एफ- 25-133 / 2016 / 10-3 रूरू भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 21 ° 50'51 " से N 21 ° 51'28 " उत्तर अक्षांश तथा E 79 ° 58'31 " से E 79°59'04 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट

वन परिक्षेत्र वारासिवनी (सा. ) वनमंडल दक्षिण बालाघाट (सा. )

वनखण्ड की सीमाएं

विवरण

की भूमि का

वनखण्ड

खसरा क्र.

अ. क्र.

भूमिका वर्तमान मद

ग्राम का नाम

वनखंड का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

144/1

कंटगझरी

1. कंटगझरी (अ)

उत्तर मुनारा क्रमांक 28 से 32 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

20.168

बडे झाड का जंगल

156/17

पूर्व मुनारा क्रमांक 32 से 47 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण - मुनारा क्रमांक 47 से 64 तक और मुनारा क्रमांक 64 से 1 तक और मुनारा क्रमांक 01 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

20.168

पश्चिम - मुनारा क्रमांक 14 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा।

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-478/ 82- FC दिनांक 28.04.1989 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना संभाग क्रमांक-2 कुडवा, बालाघाट (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना राजीव सागर (बावनथडी) परियोजना में प्रभावित 1715.020 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1024.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 20.168 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर बालाघाट, के आदेश क्रमांक रा.प्र.क्र. /127/अ-59/90-91 दिनांक 18.11.1991 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार लालबर्रा , जिला- बालाघाट के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

1. व्यक्तिगत अधिकारः उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है । 2. सामुदायिक अधिकारः उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

[भाग 1 4918

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ- 25-133-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-133-2016 -दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal , the 13th December 2016

No. F -25-133 /2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ), the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 21 ° 50'51 " to N 21 ° 51'28 " North Latitude and E 79° 58'31 " to E 79 ° 59'04 " East Longitude.

SCHEDULE

Tahsil : - Lalburra

District : - Balaghat

Forest Division: - South Balaghat (Territorial )

Forest Range : Waraseoni (Territorial) Details of Land Included

Forest Block Boundaries S. N.

Name of Forest Block

Khasra No.

Name of Village

Present head of land

Area (Hecta re)

144/1

1. Katangjhari ( A) Katangjhari

20.168

jungle Bade Jhad ka

North- Pillar No. 28 to 32 Artificial forestboundary

156/17

East- Pillar No. 32 to 47 Artificial forest boundary

South- Pillar No. 47 to 64 and PillarNo. 64 to 1 and Pillar No. 1 to 14 Artificial forest boundary

20.168

Total

West Pillar No. 14 to 28 Artificial forest boundary (A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No 8-478 / 82 - FC dated 28.04.1989 and in lieu of 1715.020 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rajiv Sagar (Bawanthadi ) Irrigation project of Executive Engineer , Rajiv Sagar (Bawanthadi ) project , Division No. 2, Kudwa in Balaghat District of M.P. , the above mentioned Non Forest Land of 20.168 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order No. रा.प्र.क्र.

/127/ 1-59/ 90-91 dated 18.11.1991 of Collector Balaghat for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tahsildar Lalburra - District Balaghat are as under .

Individual Rights - There are no individual rights on the said land. 1.

. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

2 Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.

4919 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ- 25-138 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N23 ° 42'57.600 " से N23 ° 43'8.900 " उत्तर अक्षांश तथा E75 ° 8′32.600 " से E75 ° 8'50.900 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील जावरा रतलाम

जिला

सैलाना

वन परिक्षेत्र

वनमंडल रतलाम

वनखण्ड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि विवरण

अ. क्र.

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

क्षेत्रफल (हे.) 5.723

खसरा क्र. 868/1

1

झालवा

झालवा

भूमि का वर्तमान मद शासकीय (मगरा)

उत्तर - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से 10 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 10 से 06 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 06 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

5.723

योग [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4920

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-121 / 2006 - FC दिनांक 28-04-2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , रतलाम की स्वीकृत परियोजना कनेरी जलाशय परियोजना में प्रभावित 98.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 5.723 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 5.723 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला, रतलाम के आदेश क्रमांक 1474 / वाचक -1 / 15 दिनांक 14-05-2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार, जावरा जिला, रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक दिनांक 04-02-2016 द्वारा अभिलेखित विवरण निम्नानुसार है : - अधिकारों का खसरावार विस्तृत

उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नही है । 1. व्यक्तिगत अधिकार: -

2. सामुदायिक अधिकार : - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नही है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ- 25-138-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-138-2016 - दस -3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , अपर सचिव.

4921 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 13th December 2016

No. F - 25-138 /2016/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government form time to time . This Forest Block lies between N23 ° 42'57.600 " to N23 ° 43'8.900 " LatitudeNorth E75 ° 8'50.900 " East Longitude . and E75 ° 8′32.600 " to

SCHEDULE

Tahsil : - JAORA District : - RATLAM

Forest Range : - SAILANΝΑ Forest Division :- RATLAM

Forest Block Boundaries Details of Land Included

S. Ν .

Khasra No.

Area

(Hactare)

Name of Forest Block

Name of Village

Present head of land

5.723

Jhalwa

Govt . 868/1

Jhalwa

1

North Artificial Forest boundary From Pillar No. 01 to 14 .

(Magra)

Artificial Forest boundary From Pillar No. 14 to 10. East-

South Artificial Forest boundary From Pillar No. 10 to 06 .

West Artificial Forest boundary From Pillar No. 06 to 01.

5.723

Total 4922

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No F.No.8-121 / 2006 - FC dated 28-04-2016 and in lieu of 98.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kaneri Tank Project of Executive Eng . WRD District Ratlam , the above mentioned Non Forest Land of 5.723 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 1474/ Reader- 1/ 15 dated 14-05-2015 of Collector , Dist . Ratlam for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil

(B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. dated 04-02-2016 of Tahsildar , Jaora , District Ratlam are as under .

1. Individuals Rights - The Land is not Individual Rights 2. Community Rights - The Land is not Community Rights Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.

4923 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ- 25-142 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N23 ° 38'0.6 " से N23 ° 38'28.1 " उत्तर अक्षांश तथा E75 ° 14'02.5 " से E75 ° 14'58.2 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील जावरा जिला रतलाम

वन परिक्षेत्र सैलाना वनमंडल रतलाम

अ.

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि विवरण

क्र. वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हे.)

भूमि का वर्तमान मद

270/1

1

खोजनखेडा बर्डी

45.729 उत्तर

खोजनखेडा

संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 07 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 09 से 17 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 17 से 23 तक तथा मुनारा क्र. 23 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

45.729

योग [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4924

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-121 / 2006 - FC दिनांक 28-04-2016 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , रतलाम की स्वीकृत परियोजना कनेरी जलाशय परियोजना में प्रभावित 98.780 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 45.729 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 45.729 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला, रतलाम के आदेश क्रमांक 1470 / वाचक-1 / 15 दिनांक 14-05-2015 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

रतलाम के प्रतिवेदन क्रमांक (ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार , जावरा जिला, दिनांक 04-02-2016 द्वारा अभिलेखित विवरण निम्नानुसार है :- अधिकारों का खसरावार विस्तृत

1. व्यक्तिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नही है । 2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नही है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ- 25-142-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-142-2016- दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , अपर सचिव.

4925 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 13th December 2016

No. F - 25-142/ 2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below ; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government form time to time . This Forest Block lies between N23 ° 38'0.6 " to N23 ° 38′28.1 " North Latitude and E75 ° 14'02.5 " to E75 ° 14'58.2 " East Longitude .

SCHEDULE

District

: - RATLAM

: - JAORA Tahsil

Forest Division : - RATLAM

Forest Range : - SAILAΝΑ Details of Land Included

Forest Block Boundaries S. Ν .

Name of Forest Block

Khasra No.

Nameof Village

Area

(Hactare)

land Present head of

Bardi 270/1 45.729

1 Khojan kheda

Khojan kheda

North Artificial Forest boundary From Pillar No. 01 to 07.

East - Artificial Forest boundary From Pillar No. 07 to 09 .

South Artificial Forest boundary From Pillar No. 09 to 17 .

West Artificial Forest boundary From Pillar No. 17 to 23 and 23 to 01 .

45.729

Total [ भाग 1 4926

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No F.No.8-121/2006 - FC dated 28-04-2016 and in lieu of 98.780 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Kaneri Tank Project of Executive Eng . WRD District Ratlam , the above mentioned Non Forest Land of 45.729 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No 1470 / Reader - 1 / 15 dated 14-05-2015 of Collector , Dist . Ratlam for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nill

(B ) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. - dated 04-02-2016 of Tahsildar , Jaora , District Ratlam are as under .

1. Individuals Rights The Land is not Individual Rights 2. Community Rights - The Land is not Community Rights Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy .

4927 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक / एफ- 25-143 / 2016 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 22 ° 11'49.479 " से N 22 ° 12'14.714 " उत्तर अक्षांश तथा E 74 ° 16′42.827 " से E 74 ° 16'55.000" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला - अलीराजपुर

तहसील - कट्टीवाडा वन परिक्षेत्र अलीराजपुर वनमंडल - अलीराजपुर

वनखण्ड की सीमाऐं अ.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्र.

खसरा क्रमांक

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमिका वर्तमान मद

7

6

4

3

2

1

सोमन्यावाट

1 सोमन्यावाट

काबिल कास्त

7.00 0.600 0.860

5 155 338/2 338/3

उत्तर आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 855 से संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 865 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण- आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 865 से 862 की वन सीमा ।

पश्चिम- आरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 862 से 855 तक की वन सीमा ।

8.460

योग [भाग 1 4928

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.NO.6 - MPC-041 / 2011 - BHO/489 दिनांक 26.03.2012 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर की स्वीकृत परियोजना सोमन्यावाट जलाशय परियोजना में प्रभावित 8.460 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.460 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 8.460 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला झाबुआ के आदेश क्रमांक / रीडर/ 1189 दिनांक 28.09.1989 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण - निरंक

(ख ) . उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) कट्टीवाडा के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :- (अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । (ब) सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ- 25-143-2016- दस -3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 25-143-2016 - दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

4929

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 13th December 2016

No F - 25-143/2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between N 22 ° 11'49.479" to N 22 ° 12'14.714 " North Latitude and E 74° 16'42.827 " to E 74 ° 16'55.000 " East Longitiude .

SCHEDULE

District Alirajpur

Forest Division - Alirajpur

Details of Land Included S.No. Name of Forest Block

Khasra No.

Name of Village

Present head of land

5

4

3

2

1

155

1

Somanyawat

Somanyawat

338/2

Kabil kast

338/3

Total

(A) Reason for publication of Notification : - Tehsil Khattiwada Forest Range Alirajpur

Forest Block Boundaries Area (Hect are)

7

6

7.00

0.600

North Artificial Forest boundary from Pillar no . 855 of Reserved 0.860 Forest block to Pillar no . 01 of Protected Forest block .

East: - Artificial Forest boundary from Pillar no . 01 to Pillar no . 865 of Reserved forest block .

South Forest Boundary from Pillar no . 865 to 862 of Reserved Forest Block.

West : Forest Boundary from Pillar no . 862 to 855 of Reserved Forest Block.

8.460

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. F.NO.6 - MPC- 041 /2011 - BHO/489 Dated 26.03. 2012 and in lieu of 8.457 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Somanyawat TANK of Water Resource Department of E. E. Alirajpur, the above mentioned Non Forest Land of 8.457 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order no . 1189/Reder/dated 28-09-1989 of Collector Jhabua, for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of ather Reasons - Nil [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4930

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Ceritification) of Sub Divisional Magistrate , Khattiwada

(a) Rights of individuals : - There are no Individual right on the said land.

(b) Rights of communities : - There are no Communities right on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ- 25-144/2016/10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16 , सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24°27′59.360 " से 24°28′05.517 " उत्तर अक्षांश तथा 78°57′21.591" से 78°57′28.265" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनूसूची

जिला - टीकमगढ़ वनमण्डल - टीकमगढ़

तहसील - टीकमगढ वन परिक्षेत्र टीकमगढ़ वनखण्ड की सीमाएं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

क्र. वनखण्ड का नाम

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

ग्राम का नाम

190/1

भूमिका वर्तमान मद बंजर पठार

ककरवाहा

1

190/2

0.404 1.214

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 32से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा । ककरवाहा वनखण्ड- "अ "

0.011

190/3

6.443

190/4

190/5

0.125

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

190/6

0.644

191/1

0.271

0425

191/2

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 19 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

191/3

0.425

0.486

191/4

1,267

191/5

पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 19 से 32 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

191/6

0.069

192/1

2.209

192/2

0.526

0.267

193

194

0.559

195

0.380

196

0.372

197

1.360

0.583

198

199

0.032

200

0.583

201

1.117

202

0.530

203

0.729

0.785

204

205

0.951

206

0.684

207

0,749

1.125

208

209

0.182

0.624

210

211

0.806

212

2.088

29.025

योग 4931 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक /8-15/2013/एफ.सी. दिनांक 18.09.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की स्वीकृत परियोजना बानसुजारा बांध परियोजना में प्रभावित 57.490 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 57.490 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 57.490 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 83 /वी 121 /11-12 दिनांक 23.02.2012 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण कुछ नही ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम ) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक ( निरंक ) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ - 25-144-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-144-2016- दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal , the 13th December 2016

No. F - 25-144/2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Goverment are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Actapplicable to the forest areas specified in the the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected or affected in anymanner except in so far as they may ne modified by the state government from time to time . This forest Block lies between 24°27'59.360 " Το 24°28'05.517 " North Latitude and 78° 5721.591 " Το 78°57′28.265 " East Longitude .

SCHEDULE

District ForestDivision :

: Tikamgarh Tikamgarh

Tahsil Tikamgarh Forest Range : Tikamgarh

Details of Land Included

ForestBlock Boundaries Sn . Name of forest Block

Name of Village

Khasra No. 190/1

1 .

Ares (Hectare) 0.404

Kakarwaha

190/2

Present head of land Banzar Pathar

North Artificial forest Boundary from Pillar no . 32 to 01 of Protected Forest Block.

Kakarwaha ForestBlock (A)

190/3 190/4

1,214 0.011 6.443 4932

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

190/5

0.125

190/6

0.644

Artificial forest Boundary from Pillar no . 01 to 11 of Protected ForestBlock . East

191/1

0.271

191/2

0425

191/3

0.425

Sourth Artificial forest Boundary from Pillar no. 11 to 19 of Protected ForestBlock.

191/4

0.486

191/5

1.267

191/6

0.069

192/1

2.209

West Artificial forest Boundary from Pillar no . 19 to 32 of Protected ForestBlock.

192/2

0.526

193

0.267

194

0.559

195

0.380

196

0.372

197

1.360

198

0.583

199

0.032

200

0.583

201

1.117

202

0.530

203

0,729

204

0.785

205

0.951

206

0.684

207

0.749

208

1.125

209

0.182

210

0,624

211

0,806

212

2.088

29.025

Total

(A) Reason for Publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest , Govt . of India's order No. 8-15/2013 /FC dated 02.04.2014 and in lieu of 57.490 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bansujara Dam . Water Resorce of Executive Engineer Bansujara Dam . Water Resorce Division Tikamgarh (m.p. ) the above mentioned Non Forest Land of 57.490 Hectare Transferred of muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 83 /B 121/ 11-12 date 23.02.2012 . Of Collecter Diss . Tikamgarh M.P For the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- (Nil ) dates Nil of Nil (Designation of Competent Revenue officer ) are as under .

1. Individual Rights - Nil

2. Community Rights - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.

4933 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ-25-144/ 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24 °27′01.939" से 24° 28′01.985 " उत्तर अक्षांश तथा 78°57′04.034 " से 78°57′07.012 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनूसूची

जिला - टीकमगढ

तहसील - टीकमगढ़ वन परिक्षेत्र - टीकमगढ टीकमगढ़ वनमण्डल

वनखण्ड की सीमाएं अ. क्र.

खसरा क्र .

वनखण्ड का नाम

वनखण्ड की ग्राम का नाम

भूमि का विवरण भूमि का वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

1

बंजर पठार

ककरवाहा

0.724

ककरवाहा

152/5

उत्तर संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र.

वनखण्ड- " ब "

32से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

1,619

152/6

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01

1,610

152/7

से 13तक की कृत्रिम वन सीमा ।

1,619

152/8

दक्षिण - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र.

1,619

152/9

13 से 25 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

1,619

152/10

19,655

152/11

पश्चिम - संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 25 से 32 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

योग

28.465

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक /8-15/ 2013/ एफ.सी. दिनांक 18.09.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की स्वीकृत परियोजना बानसुजारा बांध परियोजना में प्रभावित 57.490 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 57.490 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 57.490 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से [ भाग 1 4934

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 83 / वी 121 /11-12 दिनांक 23.02.2012 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण कुछ नही ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक ) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक

जाता है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ- 25-144-2016- दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-144-2016- दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

4935

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 13th December 2016

No. F - 25-144/2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Goverment are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected or affected in anymanner except in so far as they may ne modified by the state government from time to time. This forest Block lies between 24° 27′01.939 " to 24° 28′01.985" North Latitude and 78°57′04.034 " to 78°57′07.012 " East Longitude .

SCHEDULE

Tahsil :Tikamgarh District : Tikamgarh

Forest Range : Tikamgarh Forest Division : Tikamgarh

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

Sn. Name of forest Block

Khasra No.

Present head of land

Ares (Hectare)

Name of Village

Banzar

0.724

Kakarwaha

152/5

1.

Pathar

1,619

152/6

North Artificial forest Boundary from Pillar no . 32 to 01 of Protected ForestBlock.

1,610

Kakarwaha Forest Block (B)

152/7

1,619

152/8

1.619

152/9

East Artificial forest Boundary from Pillar no . 01 to 13 of Protected Forest Block.

1.619

152/10

19.655

152/11

Sourth Artificial forest Boundary from Pillar no. 13 to 25 of Protected ForestBlock.

West Artificial forest Boundary from Pillar no . 25 to 32 of Protected ForestBlock.

Total

28.465

Reason for Publication of Notification : -

(A)

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest , Govt . of India's order No. 8-15/2013 / FC dated 02.04.2014 and in lieu of 57.490 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Bansujara Dam. Water Resorce of Executive Engineer Bansujara Dam. Water Resorce Division Tikamgarh (m.p. ) the above mentioned Non Forest Land of 57.490 Hectare Transferred of muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 83 /B 121 / 11-12 date 23.02.2012. Of Collecter Diss . Tikamgarh M.P For the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons Nil .

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4936

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- (Nil ) dates Nil . ofNil (Designation of Competent Revenue officer ) are as under .

1. Individual Rights- Nil

2. Community Rights- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक/ एफ- 25-145/ 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24°41'54.204 " से 24 ° 42'15.067" उत्तर अक्षांश तथा 78 °46′21.115 " से 78°46′45.103 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला - टीकमगढ़

तहसील - टीकमगढ़ वन परिक्षेत्र- टीकमगढ़ वनमण्डल टीकमगढ़

वनखण्ड की सीमाएं वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

भूमिका वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

वनखण्ड का नाम

उत्तर- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्रमांक 18 मिनौरा गौचर

मिनौरा

1

0.254 3.877

5/2/2/1 5/2/2

5.136 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

3.493

5/2/1/2/1 5/2/1/1/2

पूर्व- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्र. 01 से 05 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

दक्षिण- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्र. 05 से 10 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

पश्चिम- संरक्षित वन खण्ड के मुनारा क्र. 10 से 18 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

12.760

योग 4937 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक / F.No.6MPC 077/2013 -BHO/ 1455 दिनांक 20.08.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री बानसुजारा बांध जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ की स्वीकृत परियोजना बानसुजारा बांध परियोजना में प्रभावित 12.760 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 12.760 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 12.760 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 119 / वी 121 /11-12 दिनांक 20.04.2012 एवं दिनांक 16.07.2012 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक ) दिनांक ( निरंक ) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ - 25-145-2016 - दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-145-2016- दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

Bhopal , the 13th December 2016

No/F - 25-145/ 2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Goverment are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the schedule below ; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected or affected in Block lies between 24° 41'54.204 " to 24° 42'15.067 " North Latitude and 78° 46′21.115 " to 78 °46'45.103 " East anymanner except in so far as they may ne modified by the state government from time to time. This forest Longitude.

SCHEDULE

District

Tahsil :Tikamgarh Forest Range : Tikamgarh : Tikamgarh Forest Division : Tikamgarh

Forest Block Boundaries

Details of Land Included

Sn. Name of forestBlock

of land Present head Khasra No.

Ares (Hectare)

Name of Village

Minora

Gouchar

1.

Minora

0.254 3.877

5,136

North Artificial forest Boundary from Pillar no. 18 to 01 of Protected Forest Block.

3.493

5/2/2/1 5/2/2 5/2/1/2/1 5/2/1/1/2 [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4938

East Artificial forest Boundary from Pillar no . 01 to 05 of Protected Forest Block.

Sourth -Artificial forest Boundary from Pillar no . 05 to 10 of Protected Forest Block.

12.760

Total

04

West Artificial forest Boundary from Pillar no. 10 to 18 of Protected Forest Block .

Reason for Publication of Notification : -

(A)

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest , Govt . of India's order No. F.No. 6MPC 077 /2013 - BHO/ 1455 dated 20.08.2014 and in lieu of 12.760 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of H arpura Cenal of Executive Engineer Bansujara Dam . Water Resorce Division Tikamgarh (m.p. ) the above mentioned Non Forest Land of 12.760 Hectare Transferred of muted in favor of M.P. Govt . Forest Department by order No .. 119/B121 /11-12 date 24.04.2012 or date 16.07.2012 Of Collector Diss . Tikamgarh M.P For the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- (NO) dates NO . of NO (Designation of Competent Revenue officer ) are as under.

1. Individual Rights- NIL

2. Community Rights- NiL

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.

4939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक / एफ-25-146 / 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धो को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नही किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24 °43′30.437" से 24°43′32.147" उत्तर अक्षांश तथा 79° 13′47.815" से 79° 13′53.531 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील - टीकमगढ़

जिला - टीकमगढ़

वनमण्डल टीकमगढ़

वन परिक्षेत्र टीकमगढ़ वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमाएं अ. क्र.

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

1

414/3 1.705

सरकर जागीर सरकर जागीर

पठार

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 01 से 04 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 04 से 10 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 10 से 13 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

पश्चिम संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 13 से 01 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

1.705

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक /6- MPB - 3 /2014-BHO/ 1481 दिनांक 25.08.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार संभागीय प्रबंधक म.प्र. रोड़ डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. सागर (म.प्र. ) की स्वीकृत परियोजना जामनी एवं वेतवा नदी पर पुल एवं एप्रोच रोड़ के निर्माण में प्रभावित 1.705 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.705 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.705 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 50 / वी-121 / 2014-15 दिनांक 30.03.2015 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । [भाग 1 4940

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

2. सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर , अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ - 25-146-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-146-2016 - दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal , the 13th December 2016

No F -25-146/2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Goverment are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the schedule below; subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected or affected in anymanner except in so far as they may ne modified by the state government from time to time . This forest Block lies between 24°43'30.437 " to 24°43′32.147 " North Latitude and 79° 13′47.815 " to 79°13′53.531 " East Longitude .

SCHEDULE

District

: Tikamgarh

Tahsil :Tikamgarh

Forest Range : Tikamgarh Forest Division : Tikamgarh

Forest Block Boundaries Sn .

Details of Land Included

Name of forest Block

Khasra No.

Name of Village

Ares (Hectare)

Present head of land

414/3

1.705

Pathar

1. SarkarJageer SarkarJageer

North Artificial forest Boundary from Pillar no . 01 to 04 ofProtected Forest Block . East Artificial forest Boundary from Pillar no . 04 to 10 ofProtected Forest Block . Sourth Artificial forest Boundary from Pillar no . 10 to 13 ofProtected Forest Block . West Artificial forest Boundary from Pillar no . 13 to 01 ofProtected Forest Block.

01

1.705

Total 4941

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

Reason for Publication of Notification : -

(A)

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of Environment and forest, Govt . of India's order No. 6 - MPB - 3/2014 - BHO/1481 dated 25.08.2014 and in lieu of 1.705 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Jamni & Betwa River To Brij And Approach Road (Name of Project) of Divisional Managar M.P. Road Development Corp. L.t.d. Sagar (m.p ) the above mentioned Non Forest Land of 1.705 Hectare Transferred of muted in favour of M.P. Govt . Forest Department by order No. 119/B121 / 11-12 date 24.04.2012 or date 16.07.2012 Of Collecter Diss . Tikamgarh M.P. For the purpose of compensatory a forestation.

2. Details of other Reasons : - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No- (Nil ) dates Nil . ofNil (Designation of Competent Revenue officer) are as under .

1. Individual Rights- Nil

2. Community Rights- Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक / एफ-25-147/ 2016 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्तं शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड N 22 °42'3.010 " से N 22 ° 42'7.750" उत्तर अक्षांश तथा E 74 ° 45′2.690 " से E 74° 45'6.890 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला

तहसील :- जोबट :- अलीराजपुर

वन परिक्षेत्र:- जोबट वनमंडल :- अलीराजपुर

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमाएँ अ. क्र. वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमि का वर्तमान मद

1

2

3

4

5

6

7

1 सेवड

8.06

सेवड

435/2

काबिल कास्त

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 11 से 18 तक की कृत्रिम सीमा । [भाग 1 4942

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 18 से 06 तक की कृत्रिम सीमा।

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 06 से 08 तक की कृत्रिम सीमा ।

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 08 से 11 तक की कृत्रिम सीमा । योग

8.06

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.NO.6 - MPC-033 / 2013 - BHO/155 दिनांक 03.02.2014 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , अलीराजपुर की स्वीकृत परियोजना बरखेडा जलाशय परियोजना में प्रभावित 8.06 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 8.06 हेक्टेयर गैर वन भूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 8.06 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला अलीराजपुर के आदेश क्रमांक / 795 / रीडर / 2012 दिनांक 26.06.2012 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) जोबट के प्रमाण पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । (ब) सामुदायिक अधिकार :- उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है । अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ- 25-147-2016- दस- 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-147-2016- दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

4943 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

Bhopal , the 13th December 2016

No. F - 25-147/2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block lies between N 22 °42'3.010 " to N 22 ° 42'7.750" North Latitude and E 74 ° 45′2.690 " to E 74 ° 45'6.890 " East Longitiude.

SCHEDULE

Tehsil :- Jobat District :- Alirajpur

Forest Range : - Jobat Forest Division:- Alirajpur

S.No.

Forest Block Boundaries Details of Land Included

Khasra No.

Area (Hectare)

Name of Village

Name of Forest Block

Present head of land

2

3

4

5

6

7

1

1

435/2

Sevad Sevad

8.06

Kabil kast

North Artificial Forest Boundary from Pillar no . 11 to 18 of Protected Forest Block .

East Artificial Forest Boundary from Pillar no . 18 to 06 of Protected Forest Block .

South Artificial Forest Boundary from Pillar no . 06 to 08 of Protected Forest Block .

West Artificial Forest Boundary from Pillar no . 08 to 11 of Protected Forest Block .

8.06

Total

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. F.NO.6 - MPC -033/2013 - BHO/ 155 Dated 03.02. 2014 and in lieu of 8.06 hectare of affected forest land under the sanctioned project ofBARKHEDA TANK of Water Resource Department of E. E. Alirajpur, the above mentioned Non Forest Land of 8.06 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order no . 795 /Reder/dated 26-06-2012 of Collector Alirajpur , for the purpose of compensatory afforestation.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4944

2. Details of ather Reasons - Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report (Ceritification) of Sub Divisional Magistrate , JOBAT

(a) Rights of individuals : - There are no Individual right on the said land .

(b) Rights of communities : - There are no Communities right on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

क्रमांक एफ- 25-150/2016/10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुऐ , राज्य शासन , एतद् द्वारा , उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित /रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें । यह वनखण्ड N22 ° 54' 22,65 " से N22° 54'26.21 " उत्तर अक्षांश तथा E76° 31′28.2 " से E76° 31'37. 3 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला सीहोर

तहसील जावर

वनमण्डल सीहोर

वन परिक्षेत्र आष्टा अ.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्र.

वनखण्ड की सीमाएं ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

भूमि का वर्तमान मद

2

3

4

5

6

7

पठार

हालियाखेड़ी हालियाखेड़ी

2.086 2.873

169/ 1 क 170/2 170 /6क 6.757

उत्तर आरक्षित वनकक्ष 98 के मुनारा क्रमांक 1/1 से संरक्षित वनकक्ष के मुनारा क्रमांक 01 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

पूर्व- संरक्षित वनकक्ष के मुनारा क्रमांक 1 से आरक्षित वनकक्ष 98 के मुनारा क्रमांक 6/1 तक की कृत्रिम वनसीमा ।

दक्षिण संरक्षित वनकक्ष के मुनारा क्रमांक 6/1 से 5/1 तक की आरक्षित वनकक्ष 98 की संयुक्त वन सीमा ।

पश्चिम आरक्षित वनकक्ष 98 के मुनारा क्रमांक 5/1 से संरक्षित वनकक्ष के मुनारा क्रमांक 9 , 10 से आरक्षित वनकक्ष 98 के मुनारा क्रमांक 3/1 तक की कृत्रिम वनसीमा एवं 3/1 से 1/1 तक की संयुक्त वनसीमा ।

योग

11.716 4945 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक/ 6 - एमपीसी 035 / 2008 - बीएचओ/ 5.03 दिनांक 18.03. 13 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग सीहोर की स्वीकृत परियोजना झीकड़ी जलाशय में प्रभावित 11.716 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 11.716 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 11.716 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग पक्ष में कलेक्टर सीहोर के आदेश क्रमांक /08/31-19 ( 3 ) / 10-11 दिनांक 31.05.11 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण । 2. अन्य कारणों का विवरण-

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अपर कलेक्टर सीहोर के प्रतिवेदन क्रमांक/ 1658 दिनांक 31.07.2015 के प्रतिवेदन द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(1 ) व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकारी नहीं है ।

(2) सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकारी नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2016

एफ- 25-150-2016 - दस -3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 25-150-2016 - दस 3 , दिनांक 13 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal , the 13th December 2016

No. F - 25-150/2016/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declares the Provisions of Chapter IV of the said Act applicable to the forest area specified in the Schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged of affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Governmentfrom time to time. This Forest Block lies between N22 ° 54'22.65 " to N22 ° 54'26 . 21 " North Latitude and E76 ° 31'28.2 " to E76° 31'37.3 " East Longitude .

SCHEDULE

District- Sehore

Forest Division - Sehore

Tahsil - Jabar Forest Range- Ashta S.No

Details of Land Included

Forest Block Boundaries Name of Forest Block

Khasra No.

Name of village

Area (Hectare)

Present head of land

2

3

4

5

6

Pathar

1 Haliyakhedi Haliyakhedi

169/ 1 क 170/2 170/ 6क

2.086 2.873 6.757

North- Artificial Forest Boundary from the Piller No. 1/1 of RF Compartment No. 98 to Pillar No. 01 ofProtected Forest Block.

[भाग 1 4946

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

East- Artificial Forest Boundary Pillar No. 1 to Pillar No. 6/1 of RF Compartment No. 98.

South- Joint Forest Boundary from Pillar No. 6/1 to 5/1 of RF Compartment No. 98 .

West- Artificial Forest Boundary from Pillar No. 5/1 of RF Compartment No. 98 to Pillar no . 9 to 10 of Protected Forest Block and to Pillar No. 3/1 of RF Compartment No. 98 and Joint Forest Boundary from Pillar No. 3/1 to 1/1 of RF Compartment.

Total 11.716

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the ministry of environment and Forest , govt . of India's order No/6 - MPC035/2008 - BHO/503 dated 18.03.13 and in lieu of 11.716 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Jhikrii jalasya of E.E. WRD Sehore , the above mentioned Non Forest Land of 11.716 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. , Forest Department by order No /08/A- 19( 3)/ 10-11 dated 31.05.11 of Collector sehore for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons-

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1014 dated 23/5/13 , 1373 Dt.4/ 7/13 of S.D.M.Ashta (Designation of competent Revenue officer) are as under.

(1) Individual Rights :- There are no individual rights on the said land.

(2) Community Rights : - There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.

भोपाल , दिनांक 14 दिसम्बर 2016

कमांक / एफ-15-34/2016 /10-2:: भारतीय वन अधिनियम-1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड ( घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम-2015 बनाये गये हैं । उक्त नियम के नियम-03 (1 ) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को 4947

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है ।

अनुसूची

सीमायें

कक्ष क्रमांक

स्थल

वनमण्डल परिक्षेत्र

कमांक

क्षेत्रफल (हेक्टयर)

पूर्व- कक्ष क्र. 750

आरक्षित वन-750

1. पूर्वमण्डला सामान्य

अजगर दादर

जगमण्डल (सामान्य)

217.35

पश्चिम- कक्ष क्र. 750

उत्तर- कक्ष क्र . 750

दक्षिण कक्ष क्र. 750

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 14 दिसम्बर 2016

एफ- 15-34-2016- दस- 2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-34-2016- दस -2 , दिनांक 14 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal , the 14th December 2016

No./F-15-34/2016/10-2 :: In exercise of the powers conferred by the sub - section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act , 1927 (16 of 1927) , the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules , 2015. Under the sub- section 3 ( 1 ) of the said rules , the State Government declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette .

Schedule

Site

Forest Range S. No.

Forest Division

1.

Azagar Dadar

Jagmandal (T)

EastMandla (T)

Boundaries Compartment no .

Area (inHact)

217.35

RF- 750

East- RF 750 West- RF 750 North- RF 750

South- RF 750

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SANJAY MOHARIR , Addl . Secy.

[भाग 1 4948

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग [भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की

धारा 11 ( 1 ) के अन्तर्गत ]

खरगोन , दिनांक 7 नवम्बर 2016

क्र. 700- भू-अर्जन-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय 2 ( अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची ( 1 )

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन ग्राम/नगर

जिला तहसील

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(2)

(4)

(1)

(3)

0.085

भगोरा

खरगोन सनावद

महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन.

खरगोन वृहद्ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची ( 2)

रेल पथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम भगोरा की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल ( हे. में)

(2)

(1)

0.085

32/2, 32/14 , 32/15

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

4949 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

क्र. 701 - भू- अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार अनुसूची ( 2 ) में दर्शित भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची ( 1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत परियोजना की प्रकृति लोक हित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय 2( अ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान की गयी है, जिसका प्रकाशन पृथक् से किया गया है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची ( 1 )

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन जिला तहसील

भूमिका वर्णन ग्राम/नगर

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने वाली भूमिका कुल क्षेत्रफल

(हे. में)

(6) (2)

(4)

(1)

(3)

(5)

बेडिया

0.680

खरगोन सनावद

महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन.

खरगोन वृहद्ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेल पथ के निर्माण हेतु.

अनुसूची ( 2 )

रेल पथ निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बेडिया की प्रभावित भूमि का विवरण

सर्वे नंबर

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(1)

0.680

579/1 , 638/1 , 638/2 , 638/3

नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , बड़वाह एवं महाप्रबंधक, एनटीपीसी लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

होशंगाबाद, दिनांक 23 नवम्बर 2016

प्रकरण क्रमांक 01 - अ.-82-2015-16.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची [भाग 1 4950

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

धारा 11 की उपधारा ( 1 ). एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)

(6)

(4)

(3)

(2)

(1)

0.831

नहरकोला

सिवनी-

होशंगाबाद

मालवा

खुर्द

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिवनी- मालवा.

गाडपुरा- नाहरकोला मार्ग पर गंजाल पुल के पहुँच मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. गाडपुरा- नाहरकोला मार्ग पर गंजाल पुल के पहुँच मार्ग निर्माण में आने वाली निजी भूमि का अर्जन.

( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , होशंगाबाद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अविनाश लवानिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर , जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भिण्ड, दिनांक 28 नवम्बर 2016

क्र. 140 - अ- 82-16-17- भू-अर्जन. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई समव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा.. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है : -

अनुसूची

संपत्ति का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

जिला

(6)

(5)

(3)

अर्जित किये जाने वाली भूमि का रकवा (4)

(1)

(2)

क्षेत्रफल

सर्वे क्र.

1084

0.12

भिण्ड

भिण्ड

अतरसूमा

1082

0.04

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, ग्वालियर.

0.06

1081

0.12

1080

बहादुरपुरा - अतरसूमा मार्ग में सिंध नदी पर स्थित उच्च- स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

0.09

1079

1078

0.11 4951 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(6)

(5)

(4)

(3)

(1)

(2)

क्षेत्रफल

सर्वे क्र.

0.06

1077

0.04

1074

662

0.01

0.27

1003

0.18

1001

0.03

914

0.01

1002

0.17

913

918

0.03

0.35

898

0.02

666

665

0.04

0.05

664

0.05

663

0.05

672

0.03

671

0.05

674

0.08

676

0.09

727

0.04

728

0.04

651

0.01

652

0.06

649

0.08

628

0.01

648

0.03

646

0.20

645

0.09

633

0.05

634

0.02

632

0.07

591

2.85

योग

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , भिण्ड के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैया टी. राजा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

क्र. 646-2016. - चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय , भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15- ( 1 ) 2014- सात-शा.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4952

2 ए भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वरा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हेक्टर में ) लगभग

(4) (2)

(3)

(1)

0.235

मोहन्ना

सतना रघुराजनगर

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर, कार्यालय में देखा जा सकता है.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग ( भ/स ) संभाग , सतना.

मांद बस्ती मल्लाहन टोला हनुमान मंदिर पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नरेश पाल , कलेक्टर.

कार्यालय , प्रशासक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा , दिनांक 9 दिसम्बर 2016

प. क्र. 2620- प्रशा. - भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वितरण जिला नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (2)

(4) 5.500 अमरपाटन

(1) सतना

(3) इटमा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राथिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . )

प. क्र. 2622 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 4953

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमि कावितरण जिला

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(1)

(4) 5.000 सतना

तुर्की गोसांई

अमरपाटन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )

प. क्र. 2624- प्रशा.- भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिकावितरण जिला

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 6.500 (2) अमरपाटन

(1) सतना

(3) धुईसा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6 ) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. )

प. क्र. 2626- प्रशा. - भू-अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वितरण जिला

जिला तहसील नगर/ग्राम

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

7.500 (1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) मझगवां

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . ) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4954

प. क्र. 2628 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है

भूमि का वितरण जिला

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (2)

5.500

(3) निमहा

अमरपाटन

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )

प. क्र. 2630 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है . चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 5.000 (2) अमरपाटन

(1) सतना

(3) ललितपुर नं. 1

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृतं अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. )

प. क्र. 2632 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वितरण जिला नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 6.000 (1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) ललितपुर नं. 2

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . ) 4955

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 2634- प्रशा.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमि का वितरण जिला

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(1) (2)

(4) 4.500 अमरपाटन

सतना

पड़री

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . )

प. क्र. 2636 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमिका वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)

(1)

(4) 5.500

(3) विगौडी

अमरपाटन

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . )

प. क्र. 2638 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है

भूमिका वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

20.000 (2) अमरपाटन

(3) ताला

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म . प्र. ) 4956

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

प. क्र. 2640- प्रशा.- भू- अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 8.500 (1) सतना

(3) विधुईकला

(2) अमरपाटन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . )

प. क्र. 2642 - प्रशा.- भू- अर्जन-2016 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 5.500 (1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) रामगढ़

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )

प. क्र. 2644 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : - तहसील

भूमि का विवरण नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 4.500 (2) अमरपाटन

(1) सतना

(3) भड़री

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . ) 4957

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 2646 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिका विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)

(3)

5.500

विछिया कला

(2) अमरपाटन

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर के

निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. )

प. क्र. 2648- प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 4.500

(3) भडरा

(2) अमरपाटन

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र . )

प. क्र. 2650 -प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का वितरण जिला

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) (2)

(3) मगराज

5.500 (1) सतना

अमरपाटन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र. ) 4958

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

प. क्र. 2652 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमि काविवरण

जिला तहसील नगर/ग्राम

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (2)

4.500 अमरपाटन

(1) सतना

खड़गडा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर के

निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा (म. प्र. )

प. क्र. 2654 - प्रशा.- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमिकाविवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 7.500 (2) अमरपाटन

(1) सतना

(3) वढ़रखा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )

प. क्र. 2656 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधोंके अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 10.500

(3) केमार

(2) अमरपाटन

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र . ) 4959

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 2658 - प्रशा. - भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित. प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि काविवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(4) 5.000

वडहरी

अमरपाटन

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . )

प. क्र. 2660 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब- माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं यिा जा रहा है :-

भूमिकाविवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) (1)

(2)

8.500

(3) बेला

अमरपाटन

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )

प. क्र. 2662 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत्सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं यिा जा रहा है :-

भूमिका विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (1)

(2)

(4) 6.000 अमरपाटन

(3) रुहिया

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4960

प. क्र. 2664- प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं यिा जा रहा है :-

भूमिकाविवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(2)

(4) 5.000 अमरपाटन

सतना

महुडर

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . )

प. क्र. 2666 - प्रशा.- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब- माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं यिा जा रहा है :-

भूमिकाविवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4)

(3)

(2)

4.500 (1) सतना अमरपाटन खजुरी सुखनन्द

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. )

प. क्र. 2668- प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं यिा जा रहा है :-

भूमिका विवरण

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 12.000 (1) सतना

(2) अमरपाटन

(3) झिन्ना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . ) 4961

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 2670 - प्रशा.- भू-अर्जन-2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि, बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं यिा जा रहा है :-

भूमिकाविवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (1)

(2)

(4) 4.500

(3) पोंडीकला

अमरपाटन

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, जिला रीवा ( म. प्र. )

प. क्र. 2672 - प्रशा.- भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं यिा जा रहा है :-

भूमिका विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) (2)

(1)

4.500

नकटी

अमरपाटन

सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र. )

प. क्र. 2674 - प्रशा. - भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं यिा जा रहा है :-

भूमिकाविवरण नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(4) 4.500

जगहथा

(2) अमरपाटन

(1) सतना

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म . प्र . ) 4962

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

प. क्र. 2676 - प्रशा.- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा के 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि काविवरण

तहसील नगर/ग्राम

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

(3)

(1) (2)

5.800

सन्नेही

सतना अमरपाटन

बोधाली.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु .

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र . ) .

प. क्र. 2678 - प्रशा.- भू- अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

भूमि का विवरण

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(4) (1) (2) (3)

5.500 अमरपाटन

सतना

टेढ़वा

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर के

निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

प. क्र. 2680 -प्रशा. - भू-अर्जन-2016. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमि का विवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

5.500

(3) भदवा

(1) सतना

(2) अमरपाटन

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

4963

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

प. क्र. 2682 - प्रशा. - भू-अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के बेला वितरक में माइनर एवं सब - माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब - माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

भूमिकाविवरण

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(2)

(4) (1)

4.800 सतना अमरपाटन तुर्की

मनमोहन.

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

बेला वितरक के माइनर नहर के निर्माण कार्य हेतु.

कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग , जिला रीवा ( म. प्र. ) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

शुद्धिपत्र

भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक-09-अ-82-15-16- नस्ती क्र. 08 - एलए. - 2016.- तलवडिया स्टेशन के पास ग्राम जावर में उपरी सड़क पुल के निर्माण कार्य हेतु ग्राम जावर तहसील, तहसील खण्डवा जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09-अ- 82-15-16 में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 2 सितम्बर 2016 को , पिपुल्स समाचार में दिनांक 29 अगस्त 2016 को, स्वदेश में दिनांक 30 अगस्त 2016 को एवं आम इश्तहार दिनांक 24 अगस्त 2016 को हुआ है. उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे. जी नं.17537/16

पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि

खसरा नंबर

रकबा (हे. में )

(2)

0.216 (1) 26/7

उक्त प्रकाशन उ‌द्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 1.384 हे . यथावत रहेगा.

सही संशोधित प्रविष्टि

खसरा नंबर

रकबा (हे . में )

(2)

0.216

(1) 26/5

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, स्वाती मीणा नायक, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

4964

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग दमोह , दिनांक 8 नवम्बर 2016

क्र. - भू- अर्जन - तेन्दूखेड़ा - 2015-16. - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि, की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा , घोषित किया जाता है कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- दमोह

(ख ) तहसील- जबेरा

( ग) ग्राम- घाट बम्होरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.78 हेक्टेयर.

अर्जित ( क्षेत्रफल) (रकबा हे. में) खसरा नंबर (1)

(2)

336

0.17

0.26

337

0.27

339

0.08

3.42

0.78

कुल अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा 0.78 हेक्टेयर

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) तेन्दूखेड़ा ( दमोह ) तथा कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि./सेतु निर्माण विभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्रीनिवास शर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग नरसिंहपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2016

रा. मा. प्र. क्र. - 02 अ-82 वर्ष 2014-15 - गाडरवारा पत्र क्र. - भू-अर्जन- 2016-17.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि अर्जित भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- नरसिंहपुर

(ख) तहसील- गाडरवारा

(ग ) ग्राम- टेकापार,

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर.

ख. नं.

अर्जित रकबा (हेक्टर में)

139/2

0.024 0.024

कुलयोग ...

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है. - गरहा से बोहानी माता मंदिर मार्ग निर्माण. ( निर्माण एजेन्सी का नाम-कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि. ( भ./स. ) संभाग, नरसिंहपुर) .

(3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. आर. भोसले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग डिण्डौरी, दिनांक 24 नवम्बर 2016

क्र. - भू-अर्जन -30 ( अ -82 ) 2016-17-1306 -चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है.

4965

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग ) ग्राम-केवलारी म्य बम्हनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 55.690 हेक्टेयर रा.नि.म. बम्हनी

प.ह.नं. 132

खसरा

नं.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.400

94/2

0.400

10/2

53

0.190

0.390

10/1

0.800

18/2

0.580

29

0.340

28/1

25/2

0.550

0.340

28/2

2

1.080

0.320

19

24

0.780

0.510

35/1

0.500

35/2

35/4

0.500

0.670

101/1

0.920

35/3

0.650

209

26

0.950

0.220

237

16

1.200

0.780

211

15

1.420

0.610

17

0.930

18/1

0.700

55

1.690

94/1

(2)

(1)

1.740

11

0.800

30/1

5

1.060

0.610

8

2.300

9

0.790

93

2.850

91

0.560

54

0.340

234

1.700

12

230

0.390

1.120

95

0.420

22

0.210

124

0.960

60

0.740

62

0.320

21

58

1.160

1.210

242/1

56

-3.110

0.930

57

0.950

59

0.330

90/1

229

0.210

47.230

योग .

8.460

शासकीय भूमि

55.690

कुल योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू- अर्जन-31 ( अ-82) 2016-17-1307- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहींहै.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त 4966

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- साल्हेघोरी माल

(घ ) लगभग क्षेत्रफल-63.650 हेक्टेयर रा.नि.म. बम्हनी

प.ह.नं. 130

खसरा

भू-अर्जन हेतु नं.

प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1).

0.020

362

0.040

68/3

0.080

63

0.080

68/2

0.100

331/5

0.100

68/1

0.110

135

0.160

62

0.170

121

156/2

0.170

0.180

105/7

0.200

69/2

0.220

156/3

0.280

136/1

0.290 .

136/2

0.300

104

0.310

106

0.320

105/5

0.320

128

0.340

105/4

0.380

129

0.400

117

0.400

118

0.400

119

0.400

331/3ब

0.400

331/4

0.420

108/1

0.420

108/2

0.050

155/3

0.600

124

0.610

170/2

0.340

180/1

(2)

(1)

0.670

105/6

0.670

105/3

0.670

105/1

0.420

125

0.350

132

0.530

126

0.240

130

0.700

127

0.500

134

0.270

139

0.380

155/1

192/1

0.750

156/1

0.260

155/2

0.500

140

0.340

141

0.400

151

0.500

153

0.680

137

0.220

138

0.920

133

0.630

174/1

0.820

73

0.120

85

0.560

352

1.000

177

0.200

103/2

0.410

110/2

0.550

353

0.640

174/2

0.120

95

0.070

164

168

0.330

0.640

228, 354

1.230

170/1

0.210

103/1

0.410

110/1

0.080

113

0.240

98

167

0.340

1.270

105/2

0.680

178

0.120

89

0.050

162

0.350

166

0.230

96 4967

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

169

0.390

1.090

329

0.700

176

0.210

179

0.250

70

1.000

74/2

0.180

227

1.280

87

1.520

99

1.600

175

0.990

102

1.700

152

0.900

109

0.040

115

0.170

142

0.480

146

86

1.020

0.450

88

0.140

69/1

0.090

75

0.280

76

100

1.910

0.640

160

0.970

171

0.300

184

0.520

333

1.980

111

0.140

122

0.180

143

0.380

149

0.470

150

0.400

158

0.540

161

0.700

159

1.010

172

1.010

173

1.120

226

3.870

154

59.920

योग ..

3.730

शासकीय भूमि ..

63.650

कुल योग

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-32 ( अ-82)2016-17-1309-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहींहै.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- उमरिया (रै. )

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 271.266 हेक्टेयर रा.नि.म. बम्हनी प.ह.नं. 141

खसरा

नं.

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टर में)

(2)

(1)

0.040

202

0.100

423/4

0.080

404

0.130

451

0.140

8

0.200

151/2/2

0.200

452

0.110

183/3

0.100

411/2

0.230

137

0.320

482/1

0.210

131

0.340

156

0.340

179

0.180

434/2

44

0.390

0.390

465

0.390

124

0.400

48/4

0.400

17/2

0.400

143 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4968

(2). (1)

0.400 136/5

0.400 73/3

0.400 32/2

0.180 528/2

0.400 441

0.330 548

0.420 556

0.450 559

0.450 486

0.130 36/2

0.400 36/3

0.450 86

0.480 28

0.510 101

0.520 48/1

0.100 423/3

423/2

0.100

0.540 108

0.220 430

0.460 75

0.560 472

0.400 22

0.600 48/3

0.600 47/2

0.600 136/4

0.600 140/1

0.600 3/2

0.420 144

0.280 36/1

0.670 463

0.670 464

0.320 488

0.690 442

0.220 189/3

0.700 105

0.700 53

0.740 448

0.800 383/2

0.800 23/2

0.200 109/3

0.250 507, 547

0.800 153

0.800 160

0.870 480/1

0.910 436/1

0.930 63

(2)

(1)

0.630

103

0.330

177

0.630

100

0.630

100

0.630

99

0.180

178

0.870

184/1

0.970

148

0.980

150

0.980

34

0.470

6

0.510

18

0.600

127

0.740

447

0.400

47/3

0.430

173

0.460

61

0.270

555

0.240

403

1.060

79

0.960

41

1.080

104/1

0.190

109/2

0.340

426/2

462

1.160

1.200

467

1.200

113

1.200

73/2

0.810

21

0.300

132

0.82

38

0.400

175

1.070

87

1.120

460

0.270

96

0.260

106

0.390

185/1

466

1.300

1.300

32/1

0.290

402

0.370

189/2

0.550

487

1.330

437

0.600

457/1

500/1

0.730

0.600

457/2 4969

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

500/2'

0.730

1.350 469

0.850 520

0.400 51

0.940 152

1.005. 432

0.420 522

0.490 530

1.400 73/1

0.840 85

0.360 439

1.440 414

9.760 497

92

1.490

0.260 43/2

0.100 89/2

0.63 139/2

1.440 372

70

0.830

1.064 494

1.520 48/2

0.280 97

0.570 107

0.080 125

0.780 449

1.240 59

1.590 16

0.230 90

1.380 91

1.610 .

158

1.600 435/1

1.650 23/1

0.690 26/2

0.280 523

1.760 476/1

0.520 508

0.470 133, 471

0.700 383/1

1.820 485/1

1.56 29/2

0.21 47/4

0.190 109/1

0.420 427/2

1.570 29/1

0.210 47/1

1.530 126

(2)

(1)

0.360

412

1.900

11

0.200

385

1.750

165

0.960

459, 477

1.260

368

1.130

35

0.260

66

0.500

169

1.120

33

0.260

65

0.500

161

1.280

407

1.024

406

2.170

13

1.460

149

0.290

405

1.330

366

0.980

367

0.610

461

1.640

470

1.260

501

0.190

528/1

2.250

172

0.600

69

0.770

118

2.260

14

39

2.290

0.320

521

2.300

446

0.570

130, 163

1.320

3/1

1.040

15

0.170

50/2

2.160

76/2

1.240

154

0.180

50/1

2.160

76/1

0.500

401

1.100

78

0.900

88

129

0.340

0.880

17/1

1.590

31

4

2.220

0.260

7 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4970

(2) (1)

2.490 19

0.200 489

2.260 74

1.280 531

0.890 119

110

2.090

0.420 138

411/1

0.870 83/1

1.100 94/1

0.630 438/1

83/2

0.870

1.100 94/2

0.640 438/2

0.350 496

525

2.230

2.020 12

0.810 25

1.820 52

1.320 54

0.658 365

1.320 524

2.440 5

0.510 10

0.120 40

0.280 122

1.100 418

2.170 9

0.840 431

0.400 30

1.560 71

0.340 102

0.170 121

164

444

2.160 62

0.650 135

0.350 257

2.310 484

0.850 182

1.720 443

0.480 95

0.280 141/1

0.920 450

0.830 57

0.670 117/1

(2)

(1)

1.500

454

0.400

468

1.100

42

0.97

93

1:130

551

1.390

114/1

0.380

157

0.600

170

1.880

181

1.340

421

0.340

2

0.960

27

1.140

55

0.880

68

0.530

98

0.560

58/1

0.730

82/1

1.060

151/1

1.440

415

1.350

428

2.730

479/1

0.080

128

0.920

147/1

2.200

167

0.860

171

0.700

26/1

0.820

37

0.940

60

1.610

142/1

0.250

162

0.790

43/1

0.310

89/1

1.910

139/1

1.090

277/1

1.240

80

0.690

123

58/2

0.560

0.740

82/2

151/2/1

1.280

433/1

0.12

541

1.450

194/1

2.840

413/1

1.020

64

0.270

72

0.820

115/1 4971

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

1.540

136/1

0.660

159

2.040

410

योग .. 248.691

22.575

..

शासकीय भूमि

271.266

कुल योग ..

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-33 ( अ-82 ) 2016-17-1305- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहींहै .

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम- साल्हेगोरी रै.

क्षेत्रफल-147.780 हेक्टेयर रा.नि.म. बम्हनी ( घ) लगभग

प.ह.नं. 130

खसरा

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा नं.

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.050

14/1

0.060

102

0.100

125

0.120

26/3

0.160

69/6

0.160

15/1

0.170

15/2

0.170

15/3

(2)

(1)

0.170

15/4

0.170

15/5

0.170

15/6

0.190

16/4

0.200

83/2

0.200

88/2

0.200

69/2

0.200

74/2

0.200

76/1/2

0.200

76/2

0.200

12/2

0.200

12/3

0.200

12/4

0.210

16/2

0.220

45/1

127

0.100

0.250

34/3

34/4

0.250

0.250

34/5

0.280

34/2

0.130

129

0.300

75/1

0.300

13/2

0.200

115

0.040

118

0.320

123/2

0.340

24/2

0.340

24/4

4

0.360

0.380

33/1

0.380

33/2

0.380

96

10/2

0.390

6

0.400

0.400

69/7

0.400

23

0.400

69/3

0.400

69/4

0.400

69/5

0.400

46/1

0.400

44

0.400

90/2

0.400

95

0.400

43/2

0.400

28/2

0.400

89/2.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4972

(2) (1)

0.400 83/3

0.100 81/2

0.120 84/2

0.280 146/1

0.450 146/2

0.470 26/4

0.470 26/2

40/2

0.500

0.500 24/3

0.500 123/3

0.530 7

0.560 75/3

0.200 16/3

0.390 16/5

0.630 75/2

0.490 83/1

0.670 132/1

0.680 132/2

0.180 64/2

0.520 78/2

0.200 65/2

0.500 77/2

0.170 64/1

0.530 78/1

0.200 65/1

0.510 77/1

0.730 123/1

0.800 9

0.800 14/2

0.820 121

0.820 27/2

0.890 71

0.200 139/2

0.210 105/2

0.050 106/2

0.900 37

0.210 105/1

0.050 106/1

0.470 98

0.980 66/3

0.980 94

0.980 16/1/1

1.000 119

0.640 85

0.410 47

1.040 55

(2)

(1)

0.190

126

1.060

35

1.090

36

1.130

89/1

0.640

86

0.910

0.320

101/2

0.920

22/3

0.320

101/1

1.250

66/2

1.250

72

1.250

5/3

1.260

5/1

0.080

14/3

1.260

66/1

0.130

24/5

0.620

24/6

0.130

25/2

0.130

25/3

0.130

25/4

0.130

25/5

1.280

81/1

1.360

29

1.370

90/1

0.230

122/1

0.240

137/1

2

1.450

1.160

24/1

0.300

25/1

1.010

120

1.480

31

1.520

84/1

1.530

19

1.300

92

0.250

117

1.640

27/1/1

1.700

79

1.720

41

1.740

73

1.750

34/1

1.860

12/1

0.790

8/1

17/1

0.930

0.210

38/1

0.820

122/2

1.110

137/2 4973

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

1.930 93

0.660 28/1

1.020 57

0.800 8/2

0.930 17/2

0.210 38/2

0.800 8/3

0.930 17/3

0.220 38/3

0.600 18/2

1.520 42/2

0.910 22/1

100

0.460

0.320 101/3

0.220 134

2.340 43/1

2.460 5/2

11

0.930

1.170 52

1.320 60

1.030 18/1

1.510 42/1

2.620 59

1.950 49

2.810 61

1.010 58

1.290 62

0.500 131

0.890 20

1.940 48

1.240 56

74/1

1.070

0.790 82

1.680 54

0.720 63

0.470 99

1.020 30

0.320 88/1

1.490 21

1.670 51

0.470 97

0.750 50/1

1.290 80/1

1.730 138/1

1.460 80/2

138/2

1.730

(2)

(1)

1.480

69

1.400

69/1

0.210

114

0.510

40/1

0.490

10/1

2.350

26/1

137.360

योग : .

9.820

शासकीय भूमि ..

147.780

कुल योग .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र.-भू-अर्जन-34 ( अ-82 ) 2016-17-1303-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहींहै.

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील- डिण्डौरी

(ग) ग्राम- मोहगांव रै.

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 51.310 हेक्टेयर रा.नि.म. बम्हनी प.ह.नं. 141

खसरा

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा नं.

(हेक्टर में )

(2)

(1)

0.230

528

0.380

596/2

0.380

596/1

585

0.600

0.730

551

0.080

372 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4974

(2) (1)

0.410 649/3

1.200 584/2

1.280 588

0.620 652

0.490 659/1

0.490 659/2

1.380 594

0.280 520

1.370 667

1.430 648/2

1.430 648/2

0.410 523/2

0.490 659/3

0.400 649/1

0.390 663/1

0.410 649/2

0.390 663/2

1.340 565

1.170 595

0.540 592

0.840 510

0.570 665

0.990 657

1.350 660

0.650 590

0.540 366

1.350 526

2.710 586

2.740 666

0.450 601

3.000 523/1

0.900 503

0.380 511

1.540 368

0.300 512

1.090 515

1.260 516

0.440 525

0.720 367

1.780 593

0.550 522

2.280 587

2.230 662

0.550 522

2.280 587

(2)

(1)

2.180

661

48.260

योग ...

3.050

शासकीय भूमि ..

51.310

कुल योग .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.- भू- अर्जन-35 (अ -82) 2016-17-1304- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है .

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी

(ग ) ग्राम- अड़ई ( रै. )

(घ) लगभग क्षेत्रफल-72.945 हेक्टेयर, रा.नि.म. बम्हनी, प.ह.नं. 111

खसरा

नं.

भू- अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(2)

(1)

5

4

0.008

192

0.100

72

0.170

60

84

0.030

0.310

153/2

0.360

52/2

74

0.360

0.360

80

0.190

149 4975

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.400 50

0.500 31

0.140 78

0.490 174

0.580 167/1

0.250 44

0.370 93/1

0.790 89/1

0.800 167/1/2

0.280 163/4

:

0.270 163/2

0.400 48

0.980 167/2

73

0.140

0.200 43

0.270 163/3

1.130 85

0.190 53

0.350 92/1

90

1.280

1.420 22

0.270 83

0.540 29

1.650 184

1.660 158

1.670 168

1.170 25

0.170 88

1.400 154

0.700 104

0.880 191

26

1.650

0.187 176

2.320 98

2.720 111

1.400 112

0.800 134

2.820 156

3

0.380

3.000 105

1.220 155

0.630 51

0.120 75

0.430 63

(2)

(1)

0.150

61

0.330

17

4.130

102

1.700

169

15

0.140

0.220

54

107

1.260

0.580

8

0.320

153/1

0.670

6.

1.590

28

6.770

99

0.250

62

1.690

16

0.100

77

106

1.440

0.990

1

2.010

10

0.260

79

0.710

97

1.400

154

0.790

189

54.005

योग .

18.940

शासकीय भूमि .

72.945

कुल योग .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र.- भू-अर्जन-36 ( अ-82) 2016-17-1308- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहीं है .

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख) तहसील- डिण्डौरी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4976

(ग ) ग्राम- डुगरिया ( रै. )

(घ) लगभग क्षेत्रफल- 41.372 हेक्टेयर, रा.नि.म. बम्हनी,

प.ह.नं. 129

खसरा

भू-अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकवा नं.

(हेक्टर में)

(2)

(1)

0.005

353/2

0.008

351/1

0.010

352/2

0.010

363/2

0.020

362/2

0.030

360/2

0.040

361/2

0.040

353/3

0.004

280/2

0.070

352/1

0.090

358/2

0.100

118/4

0.068

317

0.160

363

0.190

351/2

0.190

367/3

0.200

142/3

0.200

350

0.200

280/3

0.210

320

0.220

362/1

0.230

324

0.230

319

0.250

326

0.270

362

0.330

133/1

0.310

151

0.110

394

0.370

334

0.390

143

0.390

358/1

0.400

358

0.400

353

0.400

354

0.400

356

0.400

142/2

0.400

141/2

0.140

137

0.090

147

0.070

148

0.600

328

(2)

(1)

0.210

369

0.720

360

0.370

347/2

0.360

349/2

0.370

347/1

0.360

349/1

0.360

347/3

0.370

349/3

0.320

133/2

0.670

386

0.760

361/1

0.800

352

0.800

357

0.800

325

0.810

487/2

0.820

487/1

0.130

118/2

0.200

118/3

0.160

284/1

0.960

359

0.660

391

1.050

142/1

0.200

374

0.880

139

0.250

323

0.210

129/3

0.990

486/1

0.220

129/1

0.990

486/3

0.220

129/2

0.990

486/2

0.300

372

0.320

373

0.460

364

0.400

355

0.070

284/2

0.079

329

0.210

370

0.200

368

0.170

367/4

0.200

383

0.690

331

0.020

345

0.170

367/2

0.090

393/2

0.520

483

1.120

485

0.100

393/3 4977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(2)

(1)

388

0.380

0.800

367/1

0.090

393/1

2.320

138

0.570

140

0.890

475

1.350

132

2.420

128

1.860

131

1.270

135

1.480

136

0.670

385

1.080

389

0.340

392

0.320

150

360/1

0.690

0.720

371

0.680

387

0.620

384

390

1.370

योग .. 30.304

11.068

शासकीय भूमि

41.372

कुल योग .

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है .

क्र. - भू-अर्जन-37 ( अ-82 ) 2016-17-1310 - चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस मध्यम परियोजना में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है इसलिये इस प्रकरण में पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के योजना सार की आवश्यकता नहींहै .

अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत , इसके द्वारा , यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला डिण्डौरी

(ख ) तहसील-डिण्डौरी

(ग) ग्राम-खाम्ही माल

(घ) लगभग क्षेत्रफल-136.012 हेक्टेयर रा.नि.म. , बम्हनी,

प.ह.नं. 131.

खसरा

भू-अर्जन हेतु

नं.

प्रस्तावित रकवा (हेक्टर में)

(1)

(2)

209

0.140

0.200

603

0.200

144

203

0.080

0.280

35

0.300

114

0.100

58/2

0.330

664

0.350

230

0.045

19

0.250

128

0.280

131

0.210

121/3

0.400

284

0.400

23/2

0.400

8/2

0.400

8/3

0.400

8/4

0.310

746/1

0.330

30

0.470

726

0.480

31

0.300

54

0.500

132

0.400

57

0.350

53

0.550

90

0.490

118

0.560

98

108

0.590

0.600

99

231

0.320

0.210

665/4

0.210

276

215

0.610

0.610

282

18

0.380

0.250

24 4978

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

(1)

(2) 50

0.290

0.280 160

0.080 20

0.300 110

0.740 102

0.330 9

10

0.210

0.230 37

0.260 601

0.290 51

0.300 52

0.300 122/2

0.800 723/2

0.810 281

0.820 730

220

0.190

0.220 49

0.210 103

43

0.850

0.880 101

277

0.250

0.560 3

0.140 150

0.360 129

0.630 100

0.330 375/1

0.097 89

0.540 33

0.400 113

7

0.300

0.220 62

0.470 94

1.060 736

1.070 25

0.510 27/1

32

0.560

0.680 194

0.270 278

0.340 662

0.620 23/1

0.340 6

0.400 91

0.400 93

0.160 621

(2)

(1)

0.340

587

0.210

594

0.410

34

0.360

97

0.260

130

0.420

65

0.870

213

0.150

746/2

1.260

4

0.400

105

1.360

22

61

0.970

0.950

42

0.440

143

1.040

11

0.400

104

0.190

603/1

0.570

279

28/1

0.960

0.070

709

710

0.140

0.260

48

0.220

136

1.200

17/1

0.130

216

202

0.650

5

0.360

0.280

29

36

0.350

0.200

63

0.240

64

15

1.130

0.310

40

0.024

158

0.850

85

0.870

14

0.300

39

138

0.300

750

0.760

199

0.410

1.880

58/1

1.640

115

0.300

55

1.050

106 4979

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

(2) (1)

0.260 45/1

0.250 134

0.300 135

16

1.180

0.220 140

0.340 287

0.580 734

0.380 232/2

13

0.830

0.300 41

112

0.300 151

0.300

0.750 159

0.780 44/1

107/1

0.970

1.090 127

0.900 711

0.450 291

0.200 591

0.350 592

.1.070 604

0.790 717

0.460 752

0.250 294

0.840 749

0.270 46

0.730 137

0.800 719

21

2.100

0.950 720

753

0.720

2.540 26/1

707

0.150

0.280 117, 739

0.031 67

0.150 124/1

0.210 125

0.270 126

0.370 292

0.420 590

0.620 755

0.540 92

0.910 119

1.360 123/1

0.160 139

3.500 2

2.030 286

745

0.260

0.940 725

0.290 116

0.230 120

738

1.340 201

(2)

(1)

0.570

741

121/1

0.300

8/1

6.110

107.482

योग ..

28.530

शासकीय भूमि ..

136.012

कुल योग .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू-अर्जन अधिकारी , कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमित तोमर , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग बालाघाट, दिनांक 25 नवम्बर 2016

क्र. 314 - भू- अर्जन-2016 .- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और ' पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- किरनापुर

(ग ) नगर/ग्राम-ग्राम- मुरकुडा, प.ह.नं. -17, रा.नि.म.- किरनापुर.

(घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल - 1.034 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित

खसरा नंबर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

0.064

351/2सिंचित

0.064

351/3 सिंचित

0.064

351/4 सिंचित

0.081

366/7 सिंचित

0.093

366/8 -,, -

0.133

366/9 -,, -

0.059

271/14, 365/1 - ,, -

0.066

271/7 , 294/11 , 365/ 2-,,

0.187

269/6,271/15-16 , 294/9 ,

294/7, 365/3

271/28 , 294/2 , 294/15 , 365/4 -,, - 0.151 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4980

(2) (1)

0.413

272सिंचित

0.016

273/2 -,, -

0.020

294/23 -,, -

0.020

293/1 सरकार घांस म. प्र. शासन

योग . 1.034

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.- बम्हनगांव से पानगांव पुल सेतु निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm [email protected]. एवं म. प्र. शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, रा . बालाघाट जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, उप - कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग , सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 314- भू-अर्जन- 2016.- चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- बालाघाट

(ख ) तहसील- बालाघाट

(ग) नगर/ग्राम- ग्राम गोंगलई, प.ह.नं. - 19 , रा.नि.म.- हट्टा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-1.006 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित रकबा प्रस्तावित

(हेक्टेयर में ) खसरा नंबर

(2) (1)

0.020

9/6

0.073

10/7

0.016

13/2

0.040

94

0.012

100/5

0.012

100/6

0.045

97/2

0.028

97/1

0.024

97/3

0.089

95/2

0.012

100/2/2

0.016

100/1

0.040

93/3

0.028

92/3 , 92/4 , 92/ 5/ -1

0.028

92/3 , 92/4 , 92/ 5 /-2

0.024

76/2

0.028

77

83/2

0.012

0.073

82/1

0.125

92/8

0.020

81/2

0.012

93/1

0.028

84/1

0.020

84/4

0.016

84/3

0.005

81/6क/1

0.005

81/1 ज

0.016

81/1 छ

0.006

81/1 थ

0.014

81/1 त

0.790

योग

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है. - बायपास मार्ग गोंगलई से नवेगांव सड़क निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm [email protected]. एवं म. प्र. शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट htt// www.mprevenue.nic.in/ पर देखा जा सकता है .

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , रा. बालाघाट जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है .

(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) द.पू.म. रेलवे नागपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भरत यादव , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

4981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर Jabalpur , the 7th December 2016

No. 1220 - Confdl . -2016- II - 3-1-2016 . The workshop for Chief Judicial Magistrates scheduled to be held on 23rd December 2016 in the M. P. State Judicial Acad- emy, Jabalpur as per this Registry Order No. 1156- Confdl- 2016-II- 3-1-2016, dated 24th November , 2016 has been rescheduled .

The next date of the workshop will be communicated in due course .

By order of Honble the Acting Chief Justice MANOHAR MAMTANI , Registrar General .

जबलपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्र. A- 4766-दो-2-56-2016 .- श्री पी. एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को दिनांक 28 नवम्बर से 10 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में 27 नवम्बर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी . एन. सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एन. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A-4768-दो- 3-420-80- भाग- बारह - श्री ए. जे. खान , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 174 दिवस ( एक सौ चौहत्तर दिवस मात्र ) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19/03/इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6- 1-2012- नियम- चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1. श्री ए. जे. खान, सेवानिवृत्त जिला : 28-10-1985 एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा का नियुक्तिदिनांक.

2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-11-2016 3. नियुक्तिदिनांक 28-10-1985 से 01 वर्ष 04 माह दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. : 11 दिन.

4. दिनांक 10-03-1987 से

: 29 वर्ष, 08 माह, 20 दिन.

सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.

कालम ( 3 ) में अंकित : 1×15-15 दिन 5. अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से) .

6. कालम (4) में अंकित : 30-15 × 15 = 225 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से)..

: 240 दिन 7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.

: 66दिन 8. घटाइयेः- सेवा के दौरान

लिया गया अवकाश

समर्पण का लाभ .

9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 174दिन नोट.- मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक- 1734- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है.

4982

जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

क्र. C-4896-दो- 2-33-2010 .- श्री रणजीत सिंह , सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक -3/ ( ए) 19/03 इक्कीस - ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3440- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2015 से 30 जून 2016 तक आठ माह की अवधि के लिए दस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 4898-दो- 2-109-2006 .- श्री प्रहलादसिंह पाटीदार, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 1 से 3 दिसम्बर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री प्रहलादसिंह पाटीदार, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रहलादसिंह पाटीदार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 4027- दो- 2-58-2014.- श्री पी. सी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 17 से 19 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 20 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . सी. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E- 4029-दो-2-57-2015.- श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को दिनांक 2 से 10 दिसम्बर 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में 11 एवं 12 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E -4031- दो- 2-57-2014.- श्री रवि कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 5 से 16 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रवि कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि कुमार नायक उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 4033-दो-2-6-2016.- श्री आर . एन. चंद, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

भाग 1 ]

क्र. E- 4035-दो-2-6-2012.- श्री बी. बी. शुक्ला, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , कटनी को दिनांक 15 से 18 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री बी. बी. शुक्ला , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. बी . शुक्ला उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E -4037- दो- 2-47-2010.- श्री आर. एन . पटेल , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को दिनांक 21 से 26 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 20 नवम्बर 2016 के तथा पश्चात् में 27 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

क्र. E- 4094- दो- 2-2016.- श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 5 से 8 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E - 4096-दो-2-48-2016.- श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 24 से 25 अक्टूबर 2016 तक

4983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री तारकेश्वर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-4098- दो- 2-30-2014.- श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , दमोह को दिनांक 2 से 10 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री शिव मंगल सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव मंगल सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-4100-दो-2-37-2014.- श्री ओम प्रकाश सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को दिनांक 7 से 10 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 एवं 12 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ओमप्रकाश सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओमप्रकाश सुनरया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 4102- दो- 2-48-2016.- श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को दिनांक 3 से 4 अक्टूबर 2016 तक दोनों मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

4984

दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री तारकेश्वर सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री तारकेश्वर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E- 4105-दो-2-59-2013.- श्री एन. के. सत्संगी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, धार को दिनांक 20 से 24 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. सत्संगी, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. सत्संगी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. E-4107-दो-2-25-2014.- श्री इकबाल अहमद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शाजापुर को दिनांक 28 सितम्बर से 7 अक्टूबर 2016 तक दस दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2016 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक -3/( ए)/ 19/03/इक्कीस/ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666/इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B - 5916-दो-2-18-2015.- श्री एस . के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को दिनांक 26 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 दिसम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

[ भाग 1 प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 5919-दो-3-3-2003.- श्री आर. बी . कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 15 से 19 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 एवं 14 नवम्बर 2016 के एवं पश्चात् में दिनांक 20 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. बी. कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था..

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 5921-दो-2-32-2014.- श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 17 नवम्बर 2016 का एक दिनं का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह , जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार .

जबलपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्र. A-4764-दो- 3-130-2009.- श्री आनन्द व्ही . मण्डलोई, बजट ऑफिसर, उच्च न्यायालय , इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 15 नवम्बर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 से 14 नवम्बर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई, बजट ऑफिसर, उच्च न्यायालय , इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है..

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही. मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो बजट ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A-4772-दो-2-70-15.- श्री मुकेश द्विवेदी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 नवम्बर 2016 से 26 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 नवम्बर 2016 से दिनांक 14 नवम्बर 2016 तक के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश द्विवेदी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

4985

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 23 दिसम्बर 2016

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मुकेश द्विवेदी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 5th December 2016 No. C - 4808 - III - 6-2-2016 . In exercise of the powers conferred by Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) the High Court of Madhya Pradesh specially empowers the Judicial Magistrates of the first Class , named in the column 2 of the table below and posted at places mentioned in column 3 thereof for trial of cases as per the provisions of Section 260 of the Code summarily:-

TABLE

Place S.

No.

(3) Name of the Judicial Magistrates of the First Class (2)

(1)

1.

Deosar (District Shri Ram Prasad Singh , Judicial Magistrate First Class .

Singrauli).

Shajapur 2. Smt. Manju Singh , Judicial Magistrate First Class .

3.

Shajapur Shri Alok Pratap Singh , Jucicial Magistrate First Class .

By order of the High Court, VIVEK SAXENA, O.S.D. ( D.E. ) .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 23 December 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2016-12-23.52.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2016-12-23.52.Ordinary.