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क्रमांक 51] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2020-अग्रहायण 27, शक 1942
विषय-सूची
भाग 1.-(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.-(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं,
भाग 4.- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.
भाग 1
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2020
क्र. एफ-1(ए) 57-2015-ब-2-दो.- राज्य शासन, श्री तिलक सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, निमाड़ रेन्ज, खरगोन को दिनांक 05 से 14 दिसम्बर 2020 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) श्री तिलक सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेल, इन्दौर के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेन्ज (ग्रामीण), इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री तिलक सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, निमाड़ रेन्ज, खरगोन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री तिलक सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री तिलक सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता हैं कि यदि श्री तिलक सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
5301
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2020.
5302 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1क्र. एफ-1(ए) 145-1990-ब-2-दो.- राज्य शासन,द्वारा श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रेल, मध्यप्रदेश, भोपाल को पारिवारिक कार्य हेतु दिनांक 04 से 11 दिसम्बर 2020 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 03 व 12-13 दिसम्बर 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेल, इन्दौर के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री राजेश चावला, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, पु.मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, रेल मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरविन्द कुमार, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2020
क्र. एफ-1(ए) 29-2018-ब-2-दो.- राज्य शासन, श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), भोपाल को दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक, छः माह प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेल, इन्दौर के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री रामस्नेही मिश्रा, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जोन-3, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 15वीं, वाहिनी, विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निवेदिता नायडू, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
क्र. एफ-1(ए) 158-1993-ब-2-दो.- राज्य शासन, श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (राऔसुबल), पुलिस मुख्यालय, भोपाल का दिनांक 14 दिसम्बर 2020 से 08 जनवरी 2021 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेल, इन्दौर के अवकाश अवधि मे इनका चालू कार्य अति. पुलिस महानिदेशक (विसबल), पु.मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, (राऔसुबल), पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2020
क्र. एफ-1(ए) 105-2016-ब-2-दो.- राज्य शासन, श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, सेनानी, 15वी वाहिनी, विसबल, इन्दौर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 16 नवम्बर से 16 दिसम्बर 2020 तक, कुल 31 दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर पेलिंग (सिक्किम) जाने की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-
1. श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, - स्वयं 2. श्री सूरज वर्मा, - पति5303 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1 ] (2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी 15वीं वाहिनी, विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती यांगचेन डोलकर भूटिया, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
क्र. एफ-1(ए) 148-1995-ब-2-दो.- राज्य शासन, श्री डी.पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 14 से 18 दिसम्बर 2020 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री डी.पी. गुप्ता, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री विशद तिवारी, एडीशनल कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्ड, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी.पी. गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा, मध्यप्रदेश जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री डी.पी. गुप्ता, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री डी.पी. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
व 27 दिसम्बर 2020 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश अवधि में गृह नगर हेतु बेलगॉव (कर्नाटक) जाने की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. श्री संजय व्ही. माने - स्वयं 2. श्रीमती शर्मिला माने - पत्नी 3. कु. पल्लवी माने - पुत्री 4. अभिजीत माने - पुत्र (2) उक्त अवकाश अवधि में श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, का चालू कार्य श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (महिला अपराध), पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध), पु.मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी.पी. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2020
क्र. एफ-1(ए) 150-1990-ब-2-दो.- राज्य शासन, श्री संजय व्ही. माने, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (महिला अपराध), पु.मु., भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 14 से 26 दिसम्बर 2020 तक, कुल 13 दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 12-13 भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2020
फा.क्र. 3485-2020-इक्कीस-ब (एक).- राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर द्वारा तीन माह के नोटिस के एवज में तीन माह का वेतन राजकीय कोष में जमा कराए जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के ं के लिए लागू ऑल इण्डिया सर्विसेस अधिकारियो (डेथ-कम-रिटायमेण्ट बेनिफिट्स) रूल्स, 1958 के नियम 165304 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 (2-ए) सहपठित डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस (डेथ-कम-रिटायमेण्ट बेनिफिट्स) रूल्स, 1964 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 1 दिसम्बर 2020 से उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करता है.
भोपाल, दिनांक 10 दिसम्बर 2020
पंजी.क्र. 3522-2020-इक्कीस-ब (एक).- राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री धर्मिन्दर सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी, जो वर्तमान में पीठासीन अधिकारी के पद पर, भारत सरकार, ऋण वसूली न्यायाधिकरण-3, नई दिल्ली में पदस्थ हैं, की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर, माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2020
क्र. एफ 17-39-2019-ए-ग्यारह.- विभागीय आदेश क्रमांक एफ 20-01/2010/बी-ग्यारह, दिनांक 04 जनवरी 2011 द्वारा जारी मार्गदर्शी बिन्दु एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2019 की कण्डिका क्रमांक 4(2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार एतद्द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र को नवीन औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित किया जाता है :-
क्र. औद्योगिक क्षेत्र स्थान क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) का नाम
(1) (2) (3) (4) 1. औद्योगिक क्षेत्र ग्राम-लहगडुआ, 35.042 लहगडुआ जिला-छिंदवाड़ा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार शुक्ल, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2020
क्र. एफ 16-23-2019-ए-ग्यारह.- बॉयलर एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, मेसर्स एनटीपीसी लि., गाडरवारा, सुपर थर्मल पॉवर परियोजना, जिला-नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश को वाष्पयंत्र क्रमांक एमपी/5206 यूनिट-01 को निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के प्रवर्तन से दिनांक 4 सितम्बर 2020 से 3 सितम्बर 2021 तक की अवधि हेतु छूट प्रदान करता है :-
1. संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी हानि की सूचना बायलर्स अधिनियम, 1923 की धारा 18(1) की अपेक्षानुसार तत्काल संचालक बायलर मध्यप्रदेश, भोपाल को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने की दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार संचालक बायलर मध्यप्रदेश के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.
3. संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये ेजाने पर यदि खतरनाक स्थिति में पाया गया तो छूट समाप्त हो जावेगी.
4. नियत कालिक सफाई और नियमित रूप से तलक्षट निकालने (रेग्युलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.
5. भारतीय बायलर अधिनियम विनियम 1950 के विनियम 385. क के अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क अग्रिम दी जावेगी.
6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे जो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापस ले सकता है.
7. आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन पत्र एवं संचालक वाष्पयंत्र द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर छूट अवधि में किसी भी तरह की दुर्घटना का दायित्व आवेदक फर्म/इकाई का होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. बरोनिया, अपर सचिव.
वन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2020
क्र. एफ 15-02-2009-दस-2.- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-02-2009-दस-2, दिनांक 11 नवम्बर 2020 जो मध्यप्रदेश साधारण राजपत्र भाग 1 में दिनांक 20 नवम्बर 2020 को प्रकाशित हुई है, में श्री अनीश अंधेरिया, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इण्डिया एवं श्री हेमेन्द्र कोठारी वाइल्ड लाइफ कंजरवेशन ट्रस्ट ऑफ इण्डिया के स्थान पर क्रमशः श्री अनीश अंधेरिया, वाइल्ड लाइफ कंजरवेशन ट्रस्ट एवं श्री हेमेन्द्र कोठारी वाइल्ड लाइफ कंजरवेशन ट्रस्ट का संशोधन पढा़ जावे.
5305 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1 ]क्र. एफ-19-26-2010-दस-2.-5306 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 क्र. एफ-19-26-2010-दस-2.-5307 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1 ] क्र. एफ-19-26-2010-दस-2.-5308 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 क्र. एफ-19-26-2010-दस-2.-5309 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1 ] क्र. एफ-19-26-2010-दस-2.-5310 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 क्र. एफ-19-26-2010-दस-2.- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, अपर सचिव.
5311 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1 ]भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2020
क्र. एफ 15-11-2018-दस-2.- मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 के नियम 3 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करता है :-
अनुसूची
क्र. वनमण्डल परिक्षेत्र स्थल कक्ष क्रमांक क्षेत्रफल (हे. में) सीमायें
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 देवास उदयनगर नर्मदा- आरक्षित 13.090 पूर्व-कक्ष क्रमांक
उत्तर-कक्ष क्रमांक
कनाड वन-621 619 बीट रामपुरा पूर्व संगम पश्चिम-कनाड नदी स्थल कक्ष 622 बीट रामपुरा पूर्व रामपुरा 620 बीट रामपुरा पूर्व
दक्षिण- नर्मदा-कनाड संगम
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.एस.मोहन्ता, सचिव.
भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2020
क्र. एफ 15-11-2018-दस-2.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15-11-2018-दस-2, दिनांक 09 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.एस.मोहन्ता, सचिव.
Bhopal, the 9th December 2020
No.-F 15-11-2018-X-2.- In exerecise of the powers conferred by the rule 3(1) of Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015. The State Government hereby declares the area mentioned in the following Schedule as Recreational Area from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette :-
SCHEDULE
S.No. Forest Division Forest Range Site Compartment no. Area (in Hact.) Boundaries (1) (2) (3) (4) (7) (6) (7) 1 Dewas Udaynagar Narmada- RF-621 13.090 EAST-Compartment
no. 619 Beat
Kanad Sangam Rampura East Sthal WEST-Kanad Rampura
River Compartment 622 Beat Rampura East
NORTH-Compartment no
620 Beat Rampura East.
SOUTH-Narmada-Kanad
Sangam.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
H.S. MOHANTA, Secy.
5312 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2020
क्र. एफ-3-49-2018-अठारह-5.-एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत राजगढ़ निवेश क्षेत्र की प्रारूप विकास योजना 2031 में राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार उपांतरण करने का निर्णय लिया गया है. अतः मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण सूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जा रहा है, उपांतरणों का विस्तृत विवरण वेबसाईट www.mptownplan.nic.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से तीस दिवस की कालावधि में निरीक्षण किया जा सकेगा :-
1. अवर सचिव, मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग, द्वितीय तल, एनेक्सी भवन-2, मंत्रालय, भोपाल, मध्यप्रदेश.
2. कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय-राजगढ़, मध्यप्रदेश
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका राजगढ़, जिला-राजगढ़, मध्यप्रदेश
अधिसूचना में वर्णित प्रस्ताव
(अ) राजगढ़ विकास योजना (प्रारूप) 2031 की पुस्तिका में कतिपय स्थानों पर टंकण/मुद्रण त्रुटियां परीलक्षित हुई हैं. जिन्हें अंतिम विकास योजना की पुस्तिका में सुधार किया जाना आवश्यक है ये टंकण/मुद्रण त्रुटियां निम्नानुसार हैं :-
(1) राजगढ़ विकास योजना (प्रारूप) 2031 की कंडिका 1.3 योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन में कुल 50.00 हजार के स्थान पर कुल जनसंख्या 50 हजार पढ़ा जावे.
(2) राजगढ़ विकास योजना (प्रारूप) 2031 की कंडिका 1.5 विकास योजना का समग्र मूल्यांकन में विकास योजना वर्ष 2004 से प्रभावशील हुई थी के स्थान पर विकास योजना वर्ष 2006 में प्रभावशील हुई थी, पढ़ा जावे.
(3) राजगढ़ विकास योजना (प्रारूप) 2031 की कंडिका 2.9.6 औद्योगिक में उल्लेखित राजगढ़ नगर रेल तथा सड़क मार्ग जुड़ा होने के स्थान पर राजगढ़ नगर सड़क मार्ग से जुड़ा होना पढ़ा जावे.
(ब) भूमि उपयोग में प्रस्तावित उपांतरण ः-
(1) राजगढ़ विकास योजना (प्रारूप) 2031 के रंगीन मानचित्र 2.3 में ग्राम राजगढ़ के खसरा क्रमांक 614/2 में से रकबा 4.00 हेक्टेयर भूमि का भूमि उपयोग आमोद-प्रमोद के अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान, प्रस्तावित वाणिज्यिक, प्रस्तावित मार्ग एवं कृषि उपयोग से प्रस्तावित आवासीय एवं प्रस्तावित मार्ग भूमि उपयोग किया जाना प्रस्तावित है.
(2) राजगढ़ विकास योजना 2031 के रंगीन मानचित्र 2.3 में राजगढ़ स्थित प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन के उत्तर दिशा में प्रस्तावित वाणिज्यिक उपयोग के स्थान पर प्रस्तावित मिश्रित उपयोग किया जाना प्रस्तावित है.
5313 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1 ](स) राजगढ़ (प्रारूप) विकास योजना 2031 में अन्य प्रस्तावित उपांतरण ः-
(1) राजगढ़ (प्रारूप) विकास योजना 2031 की कंडिका 3.5 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई की सारणी 3-सा-2 के क्रमांक 22 एन.एच. 12 से गायत्री मंदिर तक मार्ग की चौड़ाई प्रस्तावित 7.50 मीटर के स्थान पर 12.00 मीटर प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.
(2) राजगढ़ विकास योजना (प्रारूप) 2031 की कंडिका क्रमांक 4.6.1 के पश्चात कंडिका क्रमांक 4.6.2 अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है.
4.6.2 सूचना प्रौद्यौगिकी हेतु मापदण्ड -
सूचना प्रौद्यौगिकी के मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 (क) के अनुसार मान्य होगा.
(3) राजगढ़ विकास योजना (प्रारूप) 2031 की कंडिका क्रमांक 4.18 उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति की सारणी 4-सा-10 के अनुक्रमांक 6 एवं 9 के कॉलम 4 के अंत में निम्नानुसार अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है :-
अनुक्रमांक भूमि उपयोग सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग (1)
(2)
(3)
अनुक्रमांक 6 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक ''सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग''** अनुक्रमांक 9 कृषि
''सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत होंं'' व्याख्या -
i* सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii*** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार टीप ः- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
उक्त उपांतरण विवरण के संबंध में आपत्ति या सुझाव हो तो उसे अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के कार्यालय में लिखित रूप से सूचना प्रकाशन की दिनांक से 30 दिवस की कालावधि में प्रस्तुत किये जा सकते है. समयावधि में प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर शासन द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
5314 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2020 क्र. एफ 3-62-2020-अठारह-5.-5315 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1 ] 5316 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
5317 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1 ]संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल ''कचनार'' ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल देवास विकास योजना, 2031 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना
भोपाल, दिनांक 5 दिसम्बर 2020
क्र.-5223-वि.यो.496-नग्रानि-2020.- एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि देवास विकास योजना, 2031 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है :-
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन 2. कलेक्टर, जिला देवास 3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास, मध्यप्रदेश 4. आयुक्त, नगरपालिक निगम, देवास, मध्यप्रदेश
अनुसूची
क्र. विकास योजना विकास योजना अध्याय विकास योजना सारणी कॉलम उपांतरण प्रस्ताव कॉलम क्रमांक (नगर का नाम) में भूमि में की सारणी का सरल क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) मेें उपयोग
अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. देवास विकास सार्वजनिक एवं 4 4-सा-15 4 गैर प्रदूषणकारी उद्योग** योजना, 2031 अर्द्धसार्वजनिक
कृषि 4 4-सा-15 7 सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा***
एवं गोदाम के स्थान पर समस्त
प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य हाेंगे.
व्याख्या -
i* सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
ii** गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
iii*** कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) के अनुसार.
टीप :- उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.
प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.
अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.
5318 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.-2020-एलए-नस्ती क्र.-112-2018 एलए-भू-अर्जन प्र.क्र. 002-अ-82-19-20 खण्डवा, दिनांक 17 सितम्बर 2020 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनय द्विवेदी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
5319 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1 ]कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
प्रारंभिक अधिसूचना
(देखिए धारा 11)
क्र.-01-अ-82-वर्ष 19-20
नरसिंहपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2020 मौजा ग्राम इमलिया, प.ह.नं. 93, तहसील गाडरवारा5320 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
5329 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1]विभाग प्रमुखों के आदेश
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2020
क्र. एफ-03-59-2017-अठारह-5 :- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार, द्वारा जावरा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (2) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात -
1. आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन म.प्र.।
2. कलेक्टर, रतलाम म.प्र.।
3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय रतलाम म.प्र.।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका जावरा म.प्र.।
2/ यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन तारीख से प्रवर्तित होगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव,
भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2020
क्रमांकः- एफ-03-59-2017-अठारह-5ः-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक एफ-03-59/ 2019/अठारह-5 दिनांक 14 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव,
Bhopal, the 14th December 2020
No. F-3-59/2017/XVIII-5.- M.P.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE. Dy Secy.
5330 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल
''कचनार'' ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016 क्रमांक-5437-अमृत-वि.यो.-05-नग्रानि-2020.-
भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2020 अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.
5331 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1]No - 5437-Amrut-D.P.-05-TCP-2020.- Bhopal, the16th December 2020 AJEET KUMAR, Commissioner-cum-Director.
5332 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5333 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1]अजीत कुमार, आयुक्त-सह-संचालक.
5334 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5335 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5336 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5337 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5338 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5339 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5340 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5341 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5342 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5343 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5344 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5345 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5346 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5347 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5348 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5349 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5350 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5351 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5352 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5353 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5354 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5355 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5356 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5357 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5358 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5359 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5360 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5361 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5362 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5363 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5364 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5365 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5366 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5367 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5368 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5369 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5370 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5371 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5372 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5373 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5374 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5375 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5376 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5377 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5378 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5379 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5380 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5381 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5382 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 5383 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 भाग 1] 5384 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5385 भाग 1] 5386 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5387 भाग 1] 5388 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5389 भाग 1] 5390 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5391 भाग 1] 5392 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5393 भाग 1] 5394 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5395 भाग 1] 5396 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5397 भाग 1] 5398 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5399 भाग 1] 5400 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5401 भाग 1] 5402 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5403 भाग 1] 5404 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5405 भाग 1] 5406 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5407 भाग 1] 5408 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5409 भाग 1] 5410 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5411 भाग 1] 5412 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5413 भाग 1] 5414 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5415 भाग 1] 5416 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5417 भाग 1] 5418 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5419 भाग 1] 5420 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5421 भाग 1] 5422 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5423 भाग 1] 5424 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5425 भाग 1] 5426 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5427 भाग 1] 5428 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5429 भाग 1] 5430 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5431 भाग 1] 5432 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5433 भाग 1] 5434 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5435 भाग 1] 5436 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5437 भाग 1] 5438 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5439 भाग 1] 5440 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5441 भाग 1] 5442 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5443 भाग 1] 5444 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5445 भाग 1] 5446 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5447 भाग 1] 5448 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5449 भाग 1] 5450 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5451 भाग 1] 5452 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5453 भाग 1] 5454 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5455 भाग 1] 5456 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5457 भाग 1] 5458 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5459 भाग 1] 5460 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5461 भाग 1] 5462 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5463 भाग 1] 5464 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5465 भाग 1] 5466 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5467 भाग 1] 5468 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5469 भाग 1] 5470 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5471 भाग 1] 5472 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5473 भाग 1] 5474 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5475 भाग 1] 5476 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5477 भाग 1] 5478 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5479 भाग 1] 5480 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5481 भाग 1] 5482 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5483 भाग 1] 5484 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5485 भाग 1] 5486 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5487 भाग 1] 5488 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5489 भाग 1] 5490 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5491 भाग 1] 5492 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5493 भाग 1] 5494 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5495 भाग 1] 5496 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5497 भाग 1] 5498 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5499 भाग 1] 5500 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5501 भाग 1] 5502 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5503 भाग 1] 5504 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5505 भाग 1] 5506 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5507 भाग 1] 5508 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5509 भाग 1] 5510 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5511 भाग 1] 5512 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1 मध्यप्र्रदेष राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 5513 भाग 1] 5514 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 [ भाग 1मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एन. त्रिपाठी, उपसचिव.