ध्यप्र
शास
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मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2022- श्रावण 4 , शक 1944
क्रमांक 398]
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 26 जुलाई 2022
क्रमांक एफ- 01-08 / 2022 / बीस-1 /:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, "मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 में निम्नानुसार संशोधन करते है, अर्थात् :--
::संशोधन::
उक्त नियमों में , नियम 11 में,-
1- उप नियम (2) में शब्द "तीन वर्ष " के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए ।
2- उप- नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - नियम स्थापति किया जाए अर्थात् " (5) शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंको का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा , अर्थात्ः-
अन्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग /दिव्यांग व्यक्ति / आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग
(2)
(1)
50 प्रतिशत
60 प्रतिशत
795 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 26 जुलाई 2022
796
NO.F 01-08 / 2022/20-1 :: In exercise of the powers conferred by Article 309 of the constitution of India , the Governor of Madhya Pradesh here by makes the following amendments in the Madhya Pradesh School Education service (Teaching Cadre) , Service Conditions and Recruitment Rules , 2018 , namely: -
AMENDMENTS
In the said rules , in rule11 ,
1. in sub rule(2) , for the words " three years " the words " five years " shall be substituted .
2. for sub rule( 5) , the following sub rule shall be substituted , namely: -
" ( 5) The category wise minimum percentage of marks to qualify in the Teacher Eligibility Examination shall be as under , namely: -
Others Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes / Persons with disabilities / Economically weaker sections
(1)
(2)
50%
60%
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. एल . मण्डलोई , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022 .