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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 3 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2023- पौष 30 , शक 1944
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन ,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम ,
(3 ) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2022
क्र. एफ 5-16-2022- एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति , श्री आनंद पाठक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-4586 ( दो - 1-7-2021 ) , दिनांक 25 नवम्बर 2022 में उल्लेखित अनुक्रम में, दिनांक 25 से 29 नवम्बर 2022 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति , उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
क्र. एफ 5-15-2022 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति, श्री दिनेश कुमार पालीवाल, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी-6401 (दो - 1-14-2022 ) , दिनांक 12 दिसम्बर 2022में उल्लेखित अनुक्रम में , दिनांक 17 से 18 अक्टूबर 2022 तक, दो दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 अक्टूबर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 26 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ
291
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
292
क्र. 31011-4-2008 - Estt ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है .
क्र. एफ 5-15-2022- एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री दिनेश कुमार पालीवाल, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-4688 ( दो -1-18-2005 ) , दिनांक 12 दिसम्बर 2022 में उल्लेखित अनुक्रम में, दिनांक 21 नवम्बर 2022 का एक दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 जनवरी 2023
क्र. एफ 1 ( ए ) 73-2008- ब-2- दो . राज्य शासन, श्री अनुराग , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर को दिनांक 5 से 13 जनवरी 2023 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
(2 ) श्री अनुराग , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) , अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अनुराग , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए ) 94-1999- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री उमेश जोगा, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन , जबलपुर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में दिनांक 23 से 30 जनवरी 2023 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत गुलमर्ग ( जम्मू- कश्मीर ) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-
1. श्री उमेश जोगा स्वयं
2. श्रीमती अपर्णा जोगा पत्नी
3. श्री मणिकान्त राजेन्द्र जोगा - पुत्र
4. कु. जयन्तिका जोगा पुत्री
(2 ) श्री उमेश जोगा , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री आर. एस. एस. परिहार , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेन्ज, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा , भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री उमेश जोगा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) मे अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के
मिलता था.
पूर्व
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 ( ए) 188-1991- ब-2- दो.- राज्य शासन, डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, (नारकोटिक्स) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2022 व 1 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.
( 2 ) डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री व्ही. मधु कुमार भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक , ( आरटीआई ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ किया जावेगा.
भाग 1 ]
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
( 3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( नारकोटिक्स) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2023
क्र. एफ 1 ( ए) 93-2002- ब-2 दो. राज्य शासन , श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम जोन, नर्मदापुरम का दिनांक 9 जनवरी से 17 मार्च 2023 तक, अड़सठ दिवस संतान पालन अवकाश एवं 18-19 मार्च 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
( 2) श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्री इरशाद वली, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, देहात जोन , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम जोन , नर्मदापुरम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 9 जनवरी 2023
पंजी क्र. 75-2023- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा श्री विवेक सक्सेना , रजिस्ट्रार ( जिला स्थापना ) , उच्च न्यायालय, जबलपुर की सेवाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की रजिस्ट्री में अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा , मध्यप्रदेश
हरदा, दिनांक 27 दिसम्बर 2022
क्र. 18510- स्थापना-स्था. अवकाश- 2022-23.- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999-1- 4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 की कंडिका चार के नियम 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा संपूर्ण जिला हरदा की सीमा अंतर्गत वर्ष 2023 के लिये निम्न 03 स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं :-
दिनांक
दिन
क्र.
त्यौहार जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित
(4)
(3)
(1) (2)
1 31 अगस्त 2023 गुरुवार भुजरिया ( कजलिया)
सोमवार महानवमी
2 23 अक्टूबर 2023
3 13 नवम्बर 2023 सोमवार दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा ) .
उपर्युक्त स्थानीय अवकाश बैंकों/कोषालयों/उप कोषालयों पर लागू नहीं होगा.
ऋषि गर्ग , कलेक्टर .
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) ] मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
डी-नोटीफिकेशन
क्र. 8174- भू- अर्जन-2022.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना भी नहीं है .
अतः प्रकरण क्रमांक 11-अ- 82-2011-12 अवार्ड दिनांक 25 अप्रैल 2014 मूण्डला सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के नाम से दर्ज भूमि सर्वे नम्बर 127-3-1 - रकबा 3.035 हे. ग्राम मनरियादेह तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ को डूब क्षेत्र प्रभावित नहीं होने व मुआवजा भुगतान भी नहीं होने के कारण पुनः खाताधारक धीरपसिंह पिता रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी मगरियादेह के नाम हस्तांतरण किया जाना है . जिसका विवरण निम्नानुसार है :-
डी-नोटीफिकेशन
सर्वे क्रमांक
कृषक/पूर्व खाताधारक का नाम (5)
(2) 127/3/1
रकबा ( हेक्टर में ) (3) 3.035
स. क्र. (1) 1
धीरपसिंह पिता रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम मगरियादेह तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़.
वर्तमान भू- धारक (4) जल संसाधन विभाग , मूण्डला बांध परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ का डूब क्षेत्र.
(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़, तहसील राजगढ़ , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 3 जनवरी 2023
भू-अर्जन- प्र. क्र.अ- 82-22-23 - पत्र क्र. 11 - भू- अर्जन-22 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा लगभग ( हे . में )
(4) 21.50
(3) कोलहाई
(1) सतना
(2) मैहर
(6) शारदा सागर बांध निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, सतना जिला सतना ( म. प्र. ) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, ( भू - अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
295
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन- प्र . क्र.अ- 82-22-23- पत्र क्र. 12- भू-अर्जन-22 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-
अनुसूची
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा लगभग ( हे . में ) (4)
भूमि का वर्णन ग्राम (2) मैहर (3) सहिलरा 7.200 (1) सतना
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी (5) (6) कार्यपालन यंत्री, शारदा सागर बांध निर्माण जलसंसाधन संभाग , सतना जिला सतना ( म. प्र. ) . हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 9 जनवरी 2023
क्र. 24अ - 82-18-19 - भू-अर्जन- 23-317.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा पड़वार, पटवारी हल्का नंबर 14 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 243-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 30 जनवरी 2021 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में स्थानीय कृषकों के विरोध एवं अर्जित भूमियों के राजस्व अभिलेख में नामांतरण/बटवारा , सिंचित/असिंचित का अमल दरामद न होने से अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है . अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19 ( 1 ) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .
क्र. 233-82-18-19- भू- अर्जन- 23-316.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा हनौता उबारी , पटवारी हल्का नंबर 16 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 233-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 30 जनवरी 2021 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में स्थानीय कृषकों के विरोध एवं अर्जित भूमियों के राजस्व अभिलेख में नामांतरण/बटवारा , सिंचित/असिंचित का अमल दरामद न होने से अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19 ( 1 ) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .
क्र. 223-82-18-19 - भू-अर्जन- 23-315.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा नीमोन , पटवारी हल्का नंबर 15 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22अ -82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 30 जनवरी 2021 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में स्थानीय कृषकों के विरोध एवं अर्जित भूमियों के राजस्व अभिलेख में नामांतरण/बटवारा , सिंचित/असिंचित का अमल दरामद न होने से अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम , 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19 ( 1 ) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .
क्र. 253-82-18-19-भू-अर्जन- 23-314.- वण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा कुल्ल, पटवारी हल्का नंबर 09 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 253-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 30 जनवरी 2021 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में स्थानीय कृषकों के विरोध एवं अर्जित भूमियों के राजस्व अभिलेख में नामांतरण/बटवारा , सिंचित/असिंचित का अमल दरामद न होने मिसल बंदोबस्त में दर्ज रकवे से वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज रकबे में भिन्नता होने से अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है . अतः प्रकरण में अधिनियम , 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19 ( 1 ) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
296
क्र. 393-82-18-19- भू-अर्जन- 23-313.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा किरोला, पटवारी हल्का नंबर 10 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 393-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 12 मार्च 2021 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में स्थानीय कृषकों के विरोध एवं अर्जित भूमियों के राजस्व अभिलेख में नामांतरण/ बटवारा , सिंचित/ असिंचित का अमल दरामद न होने से अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है . अतः प्रकरण में अधिनियम , 2013 की धारा 25 के तहत
धारा 19 ( 1 ) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है . क्र. 86अ- 82-20-21 - भू-अर्जन- 23-318.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा कुल्ल, पटवारी हल्का नंबर 09 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 863-82-20-21 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 3 मार्च 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 26 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है. प्रकरण में अर्जित की जा रही भूमियों का राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 26 मार्च 2021 से बारह माह के भीतर धारा 19 ( 1 ) के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है . अतः प्रकरण में
अधिनियम, 2013 की धारा 19 ( 1 ) के तहत् धारा 11 ( 1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 13 अक्टूबर 2022
क्र. 1272 - भू-अर्जन-20 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सीधी रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन
जिला
(क)
तहसील
(ख)
ग्राम
(ग)
पटवारी हल्का का नाम व नम्बर (घ)
निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल (ङ)
खसरा नं.
क्र
रीवा
हुजूर
अमिलकी
अमिलकी 43
रकबा 0.165 हेक्टेयर
सार्वजनिक प्रयोजन वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन हेतु
प्रस्तावित रकबा
(हे. में)
(2)
(1)
(5) (3)
(4)
0.048
948/1
1
0.206
949/1
2
ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
0.089
950/1
3
उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे रीवा
0.165
(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग
(ब ) म. प्र . शासन की भूमि का योग 0
0.165
(अ)+( ब) का योग
मनोज पुष्प , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
297
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2023
क्रमांक : एफ-3-02/ 2020/तेरह : यह कि, मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज -1 लिमिटेड, मुख्य कार्यालय CORE - 4 , स्कोप काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 , टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया ( TBCB ) के माध्यम से मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसमिशन प्रणाली के विकासं हेतु 400 / 220 / 132 केव्ही लाइनों के कार्य संलग्न परिशिष्ट अनुसार करने का इरादा रखता है।
और यह कि आवेदक मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज - लिमिटेड , नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश में 400 / 220 / 132 केव्ही लाइनों के निर्माण कार्य हेतु विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के तहत अनुमति प्रदान करने बावत आवेदन प्रस्तुत किया है । उक्त पैकेज- अंतर्गत प्रस्तावित पारेषण लाइनें मध्यप्रदेश के 17 जिलों यथा रायसेन, होशंगाबाद, खरगोन, हरदा, सीहोर , अशोकनगर , गुना, भोपाल , बैतूल, राजगढ़ , आगर मालवा , उज्जैन, रतलाम , अलीराजपुर , देवास, धार, बुरहानपुर में है एवं क्षेत्र के मुख्य ग्राम लाइनों के मार्ग में सम्मिलित रहेंगे ।
अतऐव प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य सरकार , एतद्वारा विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के अधीन मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- । लिमिटेंड , नई दिल्ली को मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न परिशिष्ट के अनुसार 400 / 220 / 132 केव्ही लाइनों के निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों पर अनुमति प्रदान करता है : -
(i ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति को संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित शिरोपरि पारेषण लाइनों के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
298
(ii) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी , अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से " राईट ऑफ वे" (आर.ओ.डब्लू. ) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगी।
(iii ) आवेदक कंपनी उपरोक्त पारेषण लाईनों को म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपीपीटीसीएल) द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान और लाइन ओरिएंटेशन के अनुसार म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी के उपकेन्द्रों में संबद्ध करेगी ।
(iv ) आवेदक कंपनी द्वारा पारेषण लाइनों का निर्माण कार्य टोपो शीट पर चिह्नित प्रस्तावित मार्ग के अनुरूप किया जाएगा ।
(v) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाइनों का निर्माण विद्युत अधिनियम, 2003 ( यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय ) विनियम , 2010 (यथा संशोधित) , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010 ( यथा संशोधित) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों का निर्माण , प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम, 2011 ( यथा संशोधित ) के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।
(vi ) आवेदक कंपनी को गांवों/ शहरों के उन भूमि मालिकों से " अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा , जिनकी भूमि पर लाइन के टावरों को खड़ा किया जाना है ।
(vii ) पारेषण लाइनों के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा ।
(viii ) यदि लाइनों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है, तो आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी ।
(ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाइनों के विद्यमान पारेषण लाइनों , राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग , नदी, रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी, सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी।
(x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाइनें पास करने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी । हालांकि लाइन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र " प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।
(xi ) यदि प्रस्तावित लाइनें दूरसंचार लाइनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाइनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।
299
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
(xii) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाइनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।
(xiii ) प्रस्तावित लाइनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाइनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को अपने व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी।
(xiv) प्रस्तावित लाइनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा ।
(xv ) यदि आवेदक कंपनी की लाइनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है , तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा।
(xvi) आवेदक कंपनी राज्य / केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय - समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी।
(xvii ) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य सरकार को प्रतिरक्षित रखेगी ।
(xviii ) लाइनों के निर्माण के लिए उपरोक्त अनुमति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है । आवेदक कंपनी द्वारा इस अवधि के भीतर निर्माण पूरा कर राज्य शासन और म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सूचित करना होगा।
(xix ) राज्य सरकार उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने पर किसी भी समय अनुमति को वापस ले सकती है या रद्द कर सकती है ।
( xx ) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर , यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज अग्रवाल, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
300
परिशिष्ट-1
टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मप्र में अंतः राज्यीय पारेषण कार्यों का विकासः पैकेज ।
पारेषण कार्य
क्रमांक
1. 400/220/132/33 के. व्ही. जीआईएस उपकेन्द्र मंडीदीप (जिला रायसेन)
i मंडीदीप जीआईएस 400 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये इटारसी ( पीजीसीआईएल) भोपाल 400 के.व्ही . लाइन के दोनों संर्किट का लीलो कार्य।
ii मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये होशंगाबाद आदमपुर 220 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।
iii मंडीदीप जीआईएस 400 के. व्ही . उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप भोंपाल 220 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।
iv मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप 132- बगरोदा 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।
V मंडीदीप जीआईएस 400 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप 220 एमएसीटी भोपाल 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।
2. 220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र बिसौनीकलां (जिला होशंगाबाद )
i बिसौनीकलां 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये इटारसी हान्डिया 220 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।
ii बिसौनीकलां 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये सतपुड़ा हान्डिया 220 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।
iii बिसौनीकलां 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये सिवनी मालवा हरदा 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
3. 220/132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र खरगोन (जिला खरगोन)
i खरगोन 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये छैगांव निमरानी 220 के. व्ही. लाइन के दोनों सर्किट का लीलो कार्य ।
ii खरगोन 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये खरगोन - जुलवानिया (तलकपुरा) 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।
iii खरगोन 220 के . व्ही. उपकेन्द्र के लिये भीकनगांव बिस्टान 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य।
4. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र सोडलपुर ( जिला हरदा)
i बिसौनीकलां - सोडलपुर 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
ii सोडलपुर- सुलतानपुर 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
5. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र जावरजोड़ (जिला सिहोर)
i जावरजोड़ 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये आष्टा सोनकच्छ 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।
301
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्रमांक
पारेषण कार्य
6. 132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र पथारी (जिला रायसेन)
i गैरतगंज पथारी 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाइन ।
7. 132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र बाड़ी (जिला रायसेन )
i बरेली बाड़ी 132 के.व्ही . डीसीएसएस लाइन ।
ii बाड़ी शाहगंज 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
8. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र सेमराहाट (जिला गुना )
i अशोकनगर - सेमराहाट 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
ii सेमराहाट आरोन 132 के.व्ही . डीसीएसएस लाइन ।
9. 132/33 के.व्ही. जीआईएस उपकेन्द्र एचओडी भोपाल ( जिला भोपाल)
i मुगलियाछाप- एचओडी भोपाल 132 के. व्ही . डीसीडीएस लाइन ।
10. 220/33 के.व्ही. उपकेन्द्र शाहपुर ( जिला बैतुल)
i शाहपुर 220/33 के. व्ही . उपकेन्द्र के लिये सतपुड़ा टीपीएस - इटारसी 220 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।
11. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र छापीहेड़ा (जिला राजगढ )
i खुजनेर - छापीहेडा 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
ii छापीहेडा - नलखेडा 132 के. व्ही . डीसीएसएस लाइन ।
12. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र भाटपचलाना (जिला उज्जैन )
i भाटपचलाना 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये बडनगर आरेंज बेरछा 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन का लीलो कार्य ।
13. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र ढोढर (जिला रतलाम )
i ढोढर 132 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये जावरा दलोदा 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।
14. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र पीपलगांव (जिला खरगोन)
i कसरावद - पीपलगांव 132 के. व्ही . डीसीएसएस लाइन ।
15. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र अंबाजा ( जिला अलीराजपुर)
i अंबाजा132 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये बडवानी कुक्षी 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।
16. 132/33 के. व्ही . उपकेन्द्र चौबाराधीरा (जिला देवास)
i सोनकच्छ- चौबाराधीरा 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
17. 132/33 के.व्ही. जीआईएस उपकेन्द्र पीथमपुर सेक्टर ।।। (जिला धार )
i पीथमुपर 220 - पीथमपुर सेक्टर-।।। 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन ।
18. प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य
i बहादुरपुर - बड़गांव 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।
[ भाग 1 302
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
No. F - 3/02/ 2020/ 13
Bhopal , the 13th January 2023 Whereas , the applicant M/ s MP Power Transmission Package - I Limited with its head quarter at CORE -4 , SCOPE COMPLEX, 7, Lodhi Road , New Delhi - 110003 intends to develop Intra -State Transmission System, in different area of MP regarding construction of 400 KV / 220 KV/ 132 KV lines as per enclosed Annexure under Tariff Based Competitive Bidding (TBCB ) process .
And whereas, the applicant M/ s MP Power Transmission Package - I Limited has applied for permission to construct 400kV / 220kV / 132kV lines in Madhya Pradesh, under Section 68 of the Electricity Act 2003. The proposed transmission lines as per Package- I are in 17 different districts of Madhya Pradesh i.e. Raisen, Hoshangabad, Khargone , Harda , Sehore , Ashoknagar, Guna, Bhopal , Betul, Rajgarh, Agar Malwa , Ujjain , Ratlam, Alirajpur , Dewas , Dhar and Bhurhanpur and line route covers main villages in the area .
Now therefore , the State Government , after consideration of the application received hereby , accords permission to M/ s MP Power Transmission Package - I Limited , New Delhi , under Section 68 of the Electricity Act 2003, for construction of above mentioned 400 KV/ 220 KV / 132 KV overhead lines in different areas of Madhya Pradesh, on the following terms and conditions : -
i. The permission accorded under Section 68 of the Electricity Act , 2003 shall be limited up to laying/ construction of the overhead transmission lines as mentioned in Annexure for the purpose specified as above .
ii. The applicant Company shall be responsible to obtain "Right of Way " (ROW) clearance from District Magistrate, concerned departments and land owners at its own cost .
303
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
The applicant Company , shall terminate the transmission lines at MPPTCL's substations in accordance with the Lay -out plan & line orientation as approved by MPPTCL.
iv. Theconstruction of transmission lines will be done by the Applicant Company as per proposed route as marked on the topo sheet .
V. The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act- 2003 as amended time to time and rules & regulations framed thereunder and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2010 (as amended) , CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2010 (as amended) and CEA (Safety Requirements for construction , operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2011 (as amended).
vi . TheApplicant Company will be required to obtain " NO OBJECTION CERTIFICATE " from land owners of the Villages / Towns on whose land, support towers are to be erected .
vii. The land compensations towards damages in regard to tower base & ROW corridor for transmission lines will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority.
viii . In case cutting of trees is required for construction of lines, the Applicant Company shall obtain prior permission from the Competent Authority.
ix. In case of proposed crossing of the overhead line with existing Transmission lines , National / State highway , river , railway track, the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority.
x. In case the lines are proposed to pass over the forest land, the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in forest area . However, 'No Objection Certificate' of competent forest authority shall be required in case of the non- involvement of forest with laying of the line .
xi. In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees , the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities .
xii. TheApplicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before proposed line is energized/charged.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
304
xiii. On completion of construction work of the proposed lines , the Applicant Company shall have to obtain permission from Electrical Inspector, before charging the lines, at its own cost .
xiv. If there is any damage to personal / public property during construction of proposed lines, Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority .
xv . Ifany charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision, the same shall be payable by the Applicant Company.
xvi . The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements ofState/ Central Govt . prevailing and as amended from time to time.
xvii . The Applicant Company shall indemnify the State Govt . from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between him and other party due to accident or any other reason during the work .
xviii . The permission for construction of lines is for four years from the date oforder issued by State Government . The Applicant Company shall complete the construction within this period and intimate the State Government and MPPTCL .
xix. The State Government may withdraw or cancel the approval at any time on expiry of the stipulated time period .
xx. On violation of any of the above mentioned terms / conditions , the permission shall stand CANCELLED automatically .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , NEERAJ AGARWAL , Officer on Special Duty.
305 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
Annexure
Development of Intra-State Transmission Work in M.P. through Tariff Based Competitive Bidding : PACKAGE - I
Transmission Elements
S.No.
1 400/220/132/33 KV GIS Substation at Mandideep (District -Raisen)
i
LILO of both circuits of Itarsi (PGCIL) - Bhopal 400 KV line at Mandideep GIS 400 KV S/ s
ii LILO of Hoshangabad - Adampur 220 KV line at Mandideep GIS 400 KV S/s iii LILO of Mandideep - Bhopal 220 KV line at Mandideep GIS 400 KV S / s
iv LILO of Mandideep132 -- Bagroda 132 KV line at Mandideep GIS 400 KV S /s
V
LILO of Mandideep 220 - MACT Bhopal 132 KV line at Mandideep GIS 400 KV S/s
2 220/132/33 KV substation Bisonikala (District- Hoshangabad)
i LILO of Itarsi - Handiya 220 KV line at Bisonikala 220 KV S/ s
ii LILO of Satpura - Handiya 220 KV line at Bisonikala 220 KV S/ s
jii LILO of Seonimalwa - Harda 132 KV line at Bisonikala 220KV S / s
3 220/132/33 KV Substation at Khargone (District- Khargone )
i LILO of both circuits of Chhegaon - Nimrani 220 KV line at Khargone 220 KV S/s ii LILO of Khargone - Julwaniya (Talakpura) 132 KV line at Khargone 220 KV S /s iii LILO of Bhikangaon - Bistan 132 KV line at Khargone 220 KV S/s
4 132/33 KV substation at Sodalpur (District- Harda )
i Bisonikala - Sodalpur132KV DCSS line .
ii Sodalpur - Sultanpur 132 KV DCSS line .
5 132/33 KV substation at Jawarjod (District - Sehore)
i LILO of Ashta - Sonkatch 132 KV line at Jawarjod 132 KV S / s
6 132/33 KV substation at Pathari (District - Raisen )
i Gairatganj - Pathari 132 KV DCDS line
7 132/33KV substation at Badi (District- Raisen)
i Bareli -Badi132KV DCSS line
ii Badi Shahganj 132KV DCSS line
8 132/33KV substation at Semrahat (District-Guna)
i Ashoknagar - Semrahat 132 KV DCSS line
ii Semrahat Aron 132KV DCSS line 306
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[ भाग 1
S.No.
Transmission Elements
9 132/33 KV GIS substation at HOD Bhopal (District -Bhopal)
i Mugaliya Chhap - HOD Bhopal 132KV DCDS line
10 220/33KV substation at Shahpur (District - Betul)
i LILO of Satpura TPS - Itarsi 220 KV line at Shahpur 220/ 33KV S /s
11 132/33 KV substation at Chhapiheda (District- Rajgarh)
i Khujner - Chhapiheda 132KV DCSS line
ii Chhapiheda - Nalkheda 132KV DCSS line
12 132/33 KV substation Bhatpachlana ( District - Ujjain)
i LILO of Badnagar - Orange Berchha 132KV DCSS line at Bhatpachlana 132KV
S/ s
13 132/33KV substation at Dhodhar (District- Ratlam)
i LILO of Jaora - Daloda 132KV line at Dhodhar 132KV S / s
14 132/33KV substation at Pipalgaon ( District - Khargone)
i Kasrawad - Pipalgaon 132KV DCSS line
15 132/ 33KV substation at Ambaja (District- Alirajpur)
i LILO ofBarwani - Kukshi 132KV line at Ambaja 132KV S / s
16 132/33KV substation at Choubara Dheera (District- Dewas)
i Sonkatch Choubara Dheera 132KV DCSS line
17 132/33KV GIS substation at Pithampur Sector- III (District - Dhar )
i Pithampur220 - Pithampur Sector - III 132KV DCDS line
18 System Strengthening Works (Burhanpur)
i Bahadurpur - Badgaon 132KV DCSS line
307
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभव भवन भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 क्र.- 166-2022- FWAD
कीटनाशी अधिनियम 1968 (1968 का.स. 46) की धारा 20 की उप धारा ( 1 ) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-6/60/73/2-14 दिनांक 24 सितंबर 1983 के स्थान पर कीटनाशी नियम 1971 की धारा ( 26) में निहित अर्हताऐ(स्नातक कृषि या विज्ञान में स नातक जिसमें रसायन शास्त्र का विषय शामिल हो ) रखने वाले निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दर्शाए गये क्षेत्र पर अधिकारिता होगी , की कीटनाशी निरीक्षक नियुक्त करती है ।
क्र.
अधिकारी का नाम
अधिकारिता
संपूर्ण मध्यप्रदेश 1 संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल में पदस्थ समस्त सहायक संचालक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी
अपना-अपना संभाग -2 संभाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के कार्यालय में पदस समस्त सहायक संचालक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी /कृषि विकास अधिकारी
अपना- अपना जिला जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के कार्यालय में पदस्थ समस्त सहायक संचालक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ कृषि विकास अधिकारी
अपना- अपना उप संभाग 4 अनुविभागीय अधिकारी कृषि के कार्यालय में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी कृषि तथा समस्त विषय वस्तु विशेषज्ञ (वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी)
5 विकासखंड स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
अपना-अपना विकासखंड
6 सर्किल स्तर पर पदस्थ कृषि विकास अधिकारी (विस्तार)
अपना-अपना विकासखंड का क्षेत्र
प्रत्येक कीटनाशी निरीक्षक, संचालक , किसान कल्याण तथा कृषि विकास , राज्य अनुज्ञापन अधिकारी (पौध संरक्षण) एवं संचालनालयीन संयुक्त संचालक (पौ.सं. ) . संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, 'किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संबंधित जिले के उप संचालककिसान कल्याण तथा कृषि विकास तथा जिले के सहायक संचालक, (पौध सरंक्षण) एवं संचालनालयीन सहायक संचालक ( पौध सरंक्षण) का शासकीय रूप से अधीनस्थ होगा।
(माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन कृषि द्वारा अनुमोदित) 308
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[ भाग 1
No.क्रमांक: 166/2022 / FWAD in exercise of the power conferred by section 20 sub section1,2 of the Insecticide Act 1968 and in supersession of the departmental notification No.B - 6/60/73/2-14 dated 21September, 1983 issued in this behalf, the state Government hereby appoint the following officers possessing the qualifications prescribed (Graduate in Agriculture or a Graduate in Science with Chemistry as special subject) in section 26 of Insecticide Rules 1971 of the said order, as Insecticide Inspector. Who shall have jurisdiction over the areas shown below:
S.N
Jurisdiction
Name of the Officer
Whole of Madhya Pradesh 1 All Assistant Directors/ Senior Agriculture Development Officers/Agriculture Development Officers posted in the directorate of farmer welfare and Agriculture Development Madhya Pradesh Bhopal
Division Respective 2 All Assistant Directors /Senior Agriculture Development Officers/ Agriculture Development Officers posted in the office of Joint Director of farmer welfare and Agriculture Development of the Division .
3
Respective District All Assistant Directors/ Senior Agriculture Development Officers/Agriculture Development Officers posted in the office of Deputy Director of farmer welfare and Agriculture Development, in the District
4
Division Respective Sub- Sub Divisional officers Agriculture / All Subject Matter Specialists (Senior Agriculture Development Officers ) posted in the office of Sub Divisional Agriculture officer farmer welfare and Agriculture Development in the Sub Division .
5
Respective Block Senior Agriculture Development Officers posted at Block level
6 Agriculture Development Officer ( Extension ) posted at ADO circle level . Respective area ofBlock
Each insecticide inspector will be officially subordinate to Director, Farmer Welfare and Agricultural Development , State Licensing Officer ( PP) and Joint Director ( PP) Directorate , Concerning Divisional Joint Director, Farmer Welfare and Agricultural Development, Concerning Deputy Director, Farmer Welfare and Agricultural Development and Assistant Director Agriculture ( Plant Protection ) of Concerning District, Assistant Director Agriculture (Directorate Plant Protection) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जितेन्द्र सिंह परिहार, उपसचिव, 309
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
33
17
99
वन
अधिकार पट्टेदारों की संख्या
16
ग्राम कुल जनसं ख्या की
15
वनग्राम795 लमोटा
आर.285 एफ. 622, 569
पश्चिम
क्षेत्रकी
डिंडौरी,दिनांक18नवम्बर2022
14
वनग्राम सिलपिड़ी
619, 621
आर.एफ.
पूर्व
13
आर. एफ. 622
आर. एफ. 618
वननहींरहनेवाले चर्तुदिकसीमाएँ
आरक्षित
12
आर.एफ. 623
दक्षिणउत्तर
आर.एफ. 622
11 वनग्राम
आरक्षित
को राजस्व ग्राममें परिवर्तन करनेहेतु
वननही रहनेका कारण
10
68.140
291.070
जो आरक्षित वननही रहेगा
वनग्रामका क्षेत्र(हे.में)
344.620
9
80.220
वनग्राम
का भौगोलिक रकबा
विकासखण्ड-समनापुर
8
कांदावानी
धुरकुटा
वनग्राम कानाम
विभागप्रमुखोंकेआदेश
7
का
कक्षों वनकक्ष
622B, 6238, 624B
618B, 619B, 6218
क्रमांक जिसमें
वनग्राम स्थितहै
6
के-2 बिजौरी
डी-12 ढाबा, के-2 बिजौरी
वनखंड कानाम
5
धुरकुटा
कांदावानी
वन परिसर कानाम
कार्यालय,कलेक्टर,(जनजातीयकार्यविभाग)डिण्डौरीजिलाडिण्डौरी
4
दक्षिण समनापुर
दक्षिण समनापुर
वन परिक्षेत्र कानाम
3
डिडौंरी
डिडौँरी
वनमण्डल कानाम
2
तहसील
कानाम
उपरोक्तप्राप्तनिर्देशोंकेपरिपालनमेंवनग्रामोंकीराजस्वग्रामोंमेंसंपरिवर्तनकीकार्यवाहीपूर्णकीगई।उपखण्डस्तरीयवनाधिकारसमिति द्वाराप्रस्तुतप्रस्तावएवंअनुशंसाकेपरीक्षणउपरांतजिलास्तरीयवनाधिकारसमितिद्वाराडिण्डौरीजिलेकेनिम्नांकितवनग्रामोंकोराजस्वग्राममें संपरिवर्तनकरनेकानिर्णयलियागया।
मध्यप्रदेशशासनजनजातीयकार्यविभागमंत्रालयभोपालकेज्ञापक्रमांकएफ23-2/2021/25-3/384भोपालदिनांक22.04.2022एवंज्ञापन क्र.एफ23-2/2021/25-3/484भोपालदिनांक26.05.2022द्वाराजारीनिर्देशकेतारतम्यमेंमंत्रीपरिषदआदेशआईटमक्रमांक15दिनांक04मई 2022द्वाराकियेगयेअनुसमर्थनकेपरिपेक्ष्यमेंराज्यशासनद्वाराअनुसूचितजनजातिऔरअन्यपरम्परागतवननिवासी(वनअधिकारोंकीमान्यता) अधिनियम2006कीधारा-3(1)(ज)केप्रावधानअंतर्गतप्रदेशके827वनग्रामों(वर्तमानमेंवनविभागकेप्रबंधनएवंनियंत्रणाधीन)कोराजस्वग्रामोंमें संपरिवर्तनकरनेकानिर्णयलियागयाहैं।जिसमेंसे86वनग्रामडिडौंरीजिलेकेसम्मिलितहै।
1डि डिण्डौरी
क्र.
2डिण्डौरी
क्र.-3478-सहा.आयु.वनअधि.-2022 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
310
[ भाग 1
45
33 35
5
2
131
2 110
वन अधिकार पट्टेदारों कीसंख्या
86
41
188
$36
08
280
308
354
792
544
342
16
1114
650
ग्रामकी कुल जनसंख्या
578
610
684
805
15
पश्चिम
राजस्वक्षेत्र
आरएफ,365
आर.एफ.645, 644
आर.एफ.589
आर.एफ.608,
आर.एफ.582,
आर.एफ.568
आर.एफ.580,
आरएफ.583
आरएफ.606,
यनग्रामरजनी सरई
राजस्वक्षेत्रएवं ग्रामखामा
बुड़नेरनदीएवं राजस्वक्षेत्र
एवंवनग्राम रजनीसरई
आर.एफ.401, ओ-1549,1538
363
14
आरएफ.
वनग्राम धुरकुटा
पूर्व
आर.एफ.388
437,441
राजस्वक्षेत्र ग्राम डोगरीटोला
आर.एफ.399
आर.एफ. 568,569
आर.एफ. 602,604
आरएफ. 380,362,
आर.एफ. 581,583
वनग्रामढाबा
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.592
आर.एफ.568
आर.एफ.679आरएफ.587
आरएफ. 679,580,
384
594
504
13
सरई
दक्षिण
आर.एफ.405
नदीसीमा
आर.एफ.388
आर.एफ.578
आरएफ.644, 647
आर.एफ.361,
आर.एफ.625
आर.एफ.590
आर.एफ.589
आर.एफ.588,
आर.एफ.600,
वनग्रामअजगर
वनग्रामझामुल
वनग्रामरजनी
छत्तीसगढ़सीमा एवंराजस्वक्षेत्र
आरक्षितवननहीरहनेवालेक्षेत्रकीचर्तुदिकसीमाएँ
439
12
उत्तर
राजस्वक्षेत्र
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.579
आर.एफ.604
आर.एफ.566
यनग्रामडावा
आर.एफ.572
राजस्वक्षेत्र,ग्राम घनरास
आर.एफ.814एवं राजस्वसीमा
आरएफ.337,361
आर.एफ. 608,609
आर.एफ.586,588
आर.एफ.669एवं वनग्रामअजगर
वनग्रामगौराकन्हारी एवंराजस्वक्षेत्र
"
11
-"-राजस्वक्षेत्र,आर.एफ.
आरक्षितवन नहीरहने काकारण
160.340
169.410
412.860
354.720
308.360
439.230
548.600
488.280
409.270
374.890
305.680
209.590
10
579.270
384.920
167.940
करंजिया
वनग्रनग्रामका क्षेत्र(हे.में)जो आरक्षितवन नहीरहेगा
1.180
268.250 205.940
424.960
345.730
498.640
428.490
314.000
396.180
403.920
9
622.610
239.160 261.18
भौगोलिक रकबा वनग्रामका
विकासखण्ड- 169.410
सरई
जामपानी
बीतलबेहरा
सिमरखा
ढाबा
हल्दीकरेली
649.620रजनीसरई
झामुज रंजरा
नमोठा
बंजरा
अजगर
जीलंग
फिटा फेटारी
लमोर
582.610गौरा-कन्हारी
वनग्रामकानाम
400
364b
6038
6058
438b,
7
6258,
5718
6458,646 5658,5668,
5778,5788
3576,361b, 362b,363b,
5728,5738, 574B,5758
5678,5688, 5768,
5908,5708
5798,5818, 5838,584B
5858,5868 6008,5938
387,389b,390, 391b
वनकक्षकक्षों काक्रमांक जिसमेंवनग्राम स्थितहै
6
बिजौरी
K-1धनौली
डी-6लयेदा
श्री-6लगेदा
डी-12ढाया
डी-12ढाया
डी-12बाबा
डी-12ढाबा
सी-12-12ढाबा
डी-12ढाबा
डी-12काया
वनखंडकानाम
डी-11कोलबीजा
डी-12ढाबा
डी-10बुल्कापानी
डी-12काया, डी-10बुल्कापानी
डी-12ढाबा,के-2
मानिकपुर रसोई माधोपुर
सिमरखा
कन्हारी
रजनीसरई
बंजरा
कन्हारी
झामुल
5
रंजर
अजगर अजगर जीलंग
फिटारी
हल्दीकरेली
वनपरिसर कानाम वन
4
उत्तरसमनापुर
पश्चिमकरंजिया
उत्तरसमनापुर
उत्तरसमनापुर
उत्तरसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
दक्षिणसमनापुर
वनपरिक्षेत्रकानाम
डिडीरी
डिडौरी
विडौरी
डिडौरी
3
वनमण्डल कानाम
2
17बजाग
15डिण्डौरीडिडौंरी
16डिण्डौरीडिडौरी
14डिण्डौरी
12डिण्डौरी
13डिण्डौरी
10डिण्डौरीविडीरीदक्षिणसमनापुर
11डिण्डौरीडिडोंरी
9डिण्डौरीडिडौंरी
1
6डिण्डौरीडिडारी
5डिण्डोरीडिडारी
7डिण्डौरीडिडौरी
8डिण्डौरीडिडारी
4डिण्डौरीडिडॉरी
3डिण्डौरीडिडौंरी
क्र.तहसील कामाम 311
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
08
39
39
यन अधिकार पट्टेदारों कीसंख्या
242
552
345 16
599 633
1197
ग्रामकी कुल जनसंख्या
15
867
पश्चिम
आरएफ.687. 688
आर.एफ.874, 684
आरएफ.671.
0
113
24
196
771
532
358
292
470
आर.एफ.704
695 आर.एफ.707,
आर.एफ.685, एवंवनग्राम केन्द्राबेंडरा आर.एफ.679 एवंवनग्राम बर्थना
राजस्वक्षेत्रएवं आर.एफ.678
राजस्वक्षेत्रएवं आरएफ,683
आरएफ.,722,
राजस्वक्षेत्रएवं आर.एफ.665
725एवंग्राम जुगदेई
14
पूर्व
राजस्वक्षेत्र
आरएफ. 695,693 आर.एफ.729
आर.एफ.669
आर.एफ. 678,688, 684
आर.एफ. 67070,673,
739
13
वनग्राम लदरादादर दक्षिण
आर.एफ.690, 688
आरएफ.670
आर.एफ.672, 675
आरएफ.726,
राजस्वक्षेत्र ग्राममिलकीगांव
वनग्राम त्रिछुला
एवं छत्तीसगढ़ सगढ़ सीमा
आर.एफ.719
आर.एफ. 693,695
आर.एफ.67. 676
आर.एफ.706 एवंराजस्व क्षेत्र
आर.एफ.706
राजस्वक्षेत्रआर.एफ.682
आर.एफ.887. 685
आरएफ.717, 684
आर,एफ,678
राजस्वक्षेत्रएवं आरएफ.680
राजस्वक्षेत्र,ग्राम चकरारटोला
723,729,722,
रक्षितवननहींरहनेवालेक्षेत्रकीघतुंदिकसीमाएँ
12
उत्तर
आर.एफ.685
आरएफ एफ.696
आर.एफ.68 686,695
वनग्रामचवचकरारएवं आर.एफ.671
आर.एफ.727.731, 740,738,739
आर.एफ.707
आरएफ,678
आरएफ.688
आरएफ.674,675
आर.एफ.704एवं ग्रामखम्हारखुदरा
वनग्रामपण्डरीपानी एवंआर.एफ.682
वनग्रामपण्डरीपानी एवंआर.एफ.683
11
आरक्षितवन नहीरहने काकारण
421.120
82.770
260.880
250.050
145.580
166.510
294.820
468.720
10
362.070
267.630
वनग्रामका क्षेत्र(हे.में)जो आरक्षितवन नहीरहेगा
243.120 216.420
7088,6958
254.980 95.190
295.380
263.430
491.240
216.420
165.700
321.670
373.510 290.520
9
वनग्रामका भौगोलिक रकबा
बर्थना
लदरादादर
बकरार
8
ठाड़पथरा पण्डरीपानी
केन्द्रा न्द्राबहरा ददरगांव (कुटेली)481.570
838
88C
6848
7
664C
6831
688
6688,698
6908, 691B,66928, 6938, 686C,
6898,
6708,664
6678,671 5718, 6728,86738, 674C, 5750,
7228,7268, 7298,7 7388, 7308, 739B
वनकक्ष/कक्षोंवनग्राममकानाम काक्रमां कमांक जिसमेंवनवनग्राम स्थितहै
6
K-3उद्धौर
K-3उदौर
K-3च्द्धौर
K-3 उद्धौर
K-3उद्धौर
K-4खन्नात
वनखंदकानाम
बोयरहा
उद्धौर
दोमुहानी
त्रिछुला
कान्दा न्दाटोला
6808
6818
6858,6868,
6968,705B
7088088,6958
6758,66768, 677B, 6788
678C, 8C,679B,
K-3उदौर
K-3उबीर
K-3उत्बीर
K-3उद्धौर
K-3उबीर
K-3प्रबोर
बोयरहा
कांदाटोला
पण्डरीपानी
5
घोयरहा
चकरार
पण्डरीपानी ददरगांव चकरार
वनपरिसर कानाम
4
पश्चिमकरजिया
चमकरंजिया पश्चिम
पश्थिनकरजिया
पश्चिमकरंजिया
कांदाटोला
पण्डरीपानी
दक्षिणउद्धौर
दक्षिणउद्धौर
पश्चिमकरंजिया
श्चिमकरजिया
पश्चिश्चिमकरंजिया
वनपरिक्षेत्रकानाम
3
डिडौरी
डिडॉरी
डिडारी
डिडौरी
वनमण्डल
डिडारीपश्चिमकरंजिया
कानाम
2
बजाग
पजाग
बजाग
बजाग
22 1 18
21
19
डिडौरीपश्चिमकरंजिया
डिडॉरीपश्चिम चमकरंजिया
डिडौंरीपश्चिमकरंजिया
डिडौरीपश्चिमकरंजिया
बजाग बजाग
बजाग
बजाग
24बजाग
27
26बजाग
25
28 2
23बजाग
20बजाग
क्र.तहसील कानाम [ भाग 1 312
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
11
62 06
22
55
151
544
1711
67
201
812
21
24:
251
796
554
कुल जनसंख्या
ग्रामकीदन अधिकार पट्टेदारों कीसंख्या
791
B12
पहाड़
699
15
पश्चिम
आर.एफ.718
राजस्वक्षेत्र
धनग्राम जगतपुरएवं आर.एफ.830
आर.एफ.775
राजस्वक्षेत्र
आरएफ.783,
वनग्राममावलीया
ओ-1647, 648एवंग्राम खन्नात
राजस्वक्षेत्रएवं आरएफ.224 आरएफ.698,
आरएफ.818,
राजस्यक्षेत्रएवं
राजस्वक्षेत्र ग्रामगोपालपुर
सीमा
831
779
छत्तीसगढ़
14
आरएफ.
पूर्व
एवं1131 आरएफ.राजस्वक्षेत्रएवं
नर्मदानदी
आर.एफ.778
राजस्वक्षेत्र
767,785
आर.एफ. 832,830,
राजस्वक्षेत्र,
790,798
782,780,
आरएफ. 821,822
आर.एफ. 817,816
आर.एफ.700
आर.एफ. एफ.227 आर.एफ. 657,658
797
13
दक्षिण
आर.एफ.224
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.830
आर.एफ.846, 847
आर.एफ.826, 828
आर.एफ.789,
आरएफ.781, 782
राजस्वक्षेत्र छलीसगढ़सीमा
आरएफ.898
धनग्राम जोगीग्वाराएवं आर.एफ.810
वनग्राम जोगीग्वाराएवं आरएफ.806, 810,804
आर.एफ.660, 659
गारएफ.769. 772,773,756, 788
837
आरक्षितवननहींरहनेवालेक्षेत्रकीघर्तुदिकसीमाएँ
832
12
उत्तर
आर.एफ. 228
नर्मदानदी
788,787
आर.एफ.801
आर.एफ.658
२.एफ.755 एवं राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.836,
आरएफ.699
आर.एफ.779,778
आरएफ.808,809
एवं आरएफएफ.818 वनग्रामबापली
आर.एफ.855एवं राजस्वक्षेत्र
धारएफ.833,831,
आरए
आर रएफ.783785.
11
आरक्षितघन नहीरहने काकारण
59.280
97.860
10.830
328.560
139.380
82.240
809,570
628.410
539.690
5.550
10
265.130
393.700
393.010
डिण्डौरी
वनग्रामका क्षेत्र(हे.में)जो आरक्षितवन नहीरहेगा
197.860
70.830
546.510
91.770
657.510
335.440
835.320
433.160
9
280.170
124.710
400.970
वनग्रामका भौगोलिक रकबा
विकासखण्ड-
खारीडीह
कवीरचबूत
जगतपुर
8
घौरादादर
सोनतीरथ
बावली जोगीग्वारा
लिम्हा
बिजौरी
पाण्डपुर
दलदलकप 145.990कपोटी
रीचोढ़ा पकरीर
टिकराभंव भंवरखण्डी59.280
वनग्रामकानाम
8278
223
8318
8498
7648
7848
7778
7888
7
8058
811B
7948,7928
800B,801B,
656B,6578, 6588,6598
6978,6988, 6998,7008
काक्रमांक जिसमेंवनग्राम स्थितहै
6
K4-रुखन्नात
K4- खन्नात
K4-खन्नात
K4- खन्नात
K4-खन्नाव
K4-खन्नात
K4-खन्नात
K4-खन्नात
K-3उद्धौर
K4-खन्नात
K4-खन्नात
K-3उद्धौर
S-11मयलपौड़ी
वनखंडकानामवनकक्ष/कक्षों
जगतपुर पकरीसोका भंवरखण्डी
दलदलकपोटी
खारीडीह
सोनतीरथ
जगतपुर
5
सेनगूढ़ा
चौरादादर
करंजिया
बहादुर
पाण्डपुर
जोगीग्वारा
वनपरिसर कानाम
डिण्डौरी 4
परिक्षेत्रकानाम
पूर्वकरंजिया
पूर्वकरजिया
पूर्वकरंजिया
पूर्वकरंजिया
पूर्वकरंजिया
पूर्वकरंजिया
पश्चिमकरंजिया
पूर्वकरंजिया
पूर्वकरजिया
पश्चिमकरंजिया
पूर्वकरंजिया
पूर्वकरंजिया
डिडॉरी
डिडारी
3
डिडॉरी
डिडारी
डिडौंरी डिडौरी
वनमण्डलवन
कानाम
बजाग बजाग
2
कानाम
40
38बजाग
39
35बजाग
41बजाग
34बजाग
36बजाग
42डिण्डौरीडिडौरी
33बजाग
37बजाग
32बजाग
30बजाग
31बजाग
क्र.तहसील 313
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
55
22 10
55
735
वन अधिकार पट्टेदारों कीसंख्या
20
357
305
16
506
543
1215
555 318 332
673 731
1159
251
850
ग्रामकी कुल जनसंख्या
15
पश्चिम
वनग्राम खुवदुरपानी
राजस्वक्षेत्र
राजस्वक्षेत्र
262,283
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.124
आरएफ.190
आर.एफ.281,
आरएफ.287, 288
वनग्रामघुघरी
राजत्त्वक्षेत्रएवं भार्च
राजस्वक्षेत्रएवं पी.डब्ल्यू.डी.मार्ग
राजस्वक्षेत्रएवं ग्रामचंदा राजस्वक्षेत्रएवं ग्रामगोपालपुर
आर.एफ.123 ओ-1330एवं
14
295
आर.एफ.
पूर्व
वनग्राम गोरखपुर
राजस्वक्षेत्र
आरएफ. 290,293
आर.एफ.123
आर.एफ,188
आर.एफ.243
आर.एफ.122 आरएफ,160
आर.एफ.289
वनग्रामशरना
कीचतुदिकसीमाएँ
वनविकास निगमक्षेत्र आर.एफ.255
278,288एवं पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग
राजस्वक्षेत्र एवंआर.एफ.
296
13 189
दक्षिण
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.287
राजस्वक्षेत्र
राजस्यक्षेत्र
आर.एफ.284
आर.एफ.122 आर.एफ.158
आर.एफ.124
आर.एफ.295,
आर.एफ.147, 183
आर.एफ.190,
राजस्वक्षेत्रएवंआर.एफ.184 ग्रामगनवाही
वनविकास निगमक्षेत्रआर. एफ.255एवं राजस्वक्षेत्र
वनग्राम घुण्डीसरई,आर. एफ,290,296
आरक्षितवनमहीरहनेवालेक्षेत्र
115
12
उत्तर
राजस्वक्षेत्र
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.240
आर.एफ160
आर.एफ.279
आरएफ.293
आरएफ.280
उब्ल्यूडी.मार्ग
आर.एफ.292,293
आरएफ123,116
आर.एफ.190,188
आर.एफ.112,113,
यनग्ग्रामखुवदुरपानी
राजस्वक्षेत्रएवंपी.
वनविकासनिगम
क्षेत्रआर.एफ.262. 254
11
आरक्षितवन नहीरहने काकारण
261.940
275.800
10
146.390 269.980
1108.630 179.420
अमरपुर
वनग्रामका क्षेत्र(हे.मे)जो आरक्षितवन नहीरहेगा
277.490
286.210
762.460735.800
278.140273.010
178.560 290.040
9
193.530181.080
605.600562.000
526.080431.960
234.690
686.290660.180
वनग्रामका भौगोलिक रकमा
विकासखण्ड-
हथकटा
8
उसरीघुण्डी531.950428.130
झरना
उमरधा
रानीबुदार देवकरा
जैतपुरी565.810484.910
गोरखपुर
कुदवारी राम्हेपुर
पटकुही
सुरखी
घुधरी
खुददुरपानी1242.460
वनग्रामकानाम
286
256
294
7
1848
114B 182
300
285
289
242
297
1898,1908
1228 1588,1598, 1608
वनकक्षकक्षों काक्रमांक जिसमेंवनग्राम स्थितहै
6
S-14नेक्सा
वनखंडकानाम
S-8अझवार
S-8अझवार 5-6बरखेड़ा
S-10सुबखार
की-7घारपानी
डी-7धारपानी
सी-7धारपानी
S-10सुक्खार
डी-7चारपानी
डी-7धारपानी
डी-7चारपानी
डी-7बारपानी
S-10सुबखार
5
अमरपुर
हर्राटोला
उमरवा
देवकरा सुरखी
राम्हेपुर
मोहनझिर
रानीबुढ़ार
पिपरिया
कुदवारी
पटकुही
पिपरिया
घुघरी घुघरी
वनपरिसर कानाम
4
शाहपुर
शाहपुर शाहपुर
अमरपुर
अमरपुर
डिण्डौरी
अमरपुर
अमरपुर
अमरपुर
अमरपुर
अमरपुर
डिण्डौरी
डिण्डौरी
वनपरिक्षेत्रकानाम
3
वनमण्डल कानाम
2
कानाम
47डिण्डौरीडिडौरी
51डिण्डौरीबिडारी
45डिण्डौरीडिडौरी
क्र.तहसील
43डिण्डौरीडिडॉरी
44डिण्डौरीडिखोरी
52डिण्डौरीडिडारी
49डिण्डौरीडिडौरी
50डिण्डौरीडिडौंरी
54डिण्डौरीडिसौरी
56डिण्डौरीढिडौरी
48डिण्डौरीडिडौरी
46डिण्डौरीडिडीरी
55डिण्डौरीडिडौरी
53डिण्डौरीडिडौरी 314
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[ भाग 1
R
22
वन
अधिकार पट्टेदारों कीसंख्या
195
1801
557
925
1121 1158
1026
2505
294
1204
45
395
ग्रामकी कुल जनसंख्या
15
पश्चिम
520
वनग्राम सिलपिड़ी
महेशपुरी
राजस्वक्षेत्र
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.17232
आर.एफ.515
राजस्वसीमा
राजस्वक्षेत्र ओ-1509
आरएफ.34
राजस्वक्षेत्रएवं
ধনয়ামटिकरा
वनग्रामचंदव दवाही358
राजस्वसीमा एवंआरएफ
आर.एफ.48 एवंराजस्वक्षेत्र
ओ-1140,1141
चर्तुदिकसीमाएँ
14
पूर्व
सीमा
वनग्राम छीरपानी
राजस्वक्षेत्र
धनग्राम टिकरा महेशपुरी राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.43
आर.एफ.46
आरएफ,594
राजस्वसीमा
वनग्रामचाड़ा
राजस्वक्षेत्र
राजस्वक्षेत्र
.एफ481 एवंओ- 1597,1598
राजस्वएवं आरएफ.564
राजस्वक्षेत्र एवं जिला
दक्षिण
13 राजस्वक्षेत्र
आरएफ.45
आर.एफ561
राजस्यक्षेत्रआर
आरएफ.46
राजस्वक्षेत्र
आर.एफ.48 आर.एफ.263, 261
राजस्वसीमा
राजस्वक्षेत्र
राजत्त्वक्षेत्र
आरएफ.47
वनग्रामतातंर
राजश्वसीमा
आरक्षितवननहीरहनेवालेक्षेत्रकी
12
उत्तर
आर.एफ.7
आर.एफ.238
राजस्वक्षेत्र
वनग्रामचाड़ा
आरएफ.17
राजस्वक्षेत्रक्षे
आरएफ.46
राजस्वक्षेत्र
वनग्रामचाड़ा
आर.एफ.46
आर.एफ555
आर.एफ.518,581
आर.एफ.48एवं राजस्वक्षेत्र
आर.एफ517एवं
आरएफ466,468
11
आरक्षितवन
--
-"-
-"-
नहीरहने काकारण
10
9.910
591.190
94.040
382.390
बजाग
शहपुरा
वनग्रामका
क्षेत्र(हे.में)जो आरक्षितवन नहींरहेगा
9 425.020334.090
415.150412.930
392.260376.490
503.080418.210
731.170731.170
758.600
1599.1001562.930
51.850
188.130188.130
भौगोलिक रकबा
298.820275.940
385.360
107.240 146.750146.750
विकासखण्ड-
विकासखण्ड-
8
चाड़ा
चन्द्रागढ़
तातेर
ढोलबीजा
झगरैहटा
तरच
सिलपिड़ी
गढी
चंदवाही
छीरपान
टिकरामहेशपुरी349.770340.420
जलधलधरा
घुण्डीसर
जल्दा-बौना
7
2608
3378
516C
17B
348
46B
48B
45B
46B
7B,88
5138,516B, 5178,5618, 562B,563B,
510B,513D, 504B,505B,
5188,5208, 558B,5598, 560B
4048,4668, 4678,4688, 4118
काक्रमांक जिसमेंदनग्राम स्थितहै
5678 510C,511,512, 513C
6
S-5
SH-5
वनखंडकानामवनकक्षकक्षोंवनग्रामकानामवनग्रामका
डी-दोलबजा
K-2बिजौरी
SH-14 14अमेरा
K-2बिजौरी
K-2बिजौरी
SH-14 14अमेरा
K-2बिजौरी
डी-7चन्द्रागढ़
SH-14अमेश
SH-14अमेरा
SHP-10 ०संग्रामपुर
D-6लवेदा,DP
हड़सिंगरी,DP-75
पिपरिया,DP-76
पिपरिया
5
तरच
बोलबीजा
तातेर
बिलगांव चाड़ा
सिलपिड़ी
भौना
भंगरटगर
पौड़ी
छौरपानी छीरपानी
संग्रामपुर चंदवाही छीरपानी
वनपरिसर कानाम
बजाग
अमरपुर
बजाग
बजाग
बजाग
बजाग
अमरपुर
शहपुरा शहपुरा शहपुरा
शहपुरा
शहपुरा
शहपुरा
शहपुरा
परिक्षेत्रकानाम
वनमण्डलवन
कानाम
2
बजागडिडौंरी
डिण्डौरीडिडीरी
i
बज
63बजागडिडारी
60बजागडिडौँरी
61बजागबिडारी
62बजागजिखौरी
क्र.तहसील कानाम
58डिण्डौरीडिडौरी
65शहपुराडिडौरी
66शहपुराडिडौरी
64शहपुराडिंडौरी
69शहपुराडिडॉरी
70शहपुराडिडौंरी
68शहपुराडिठौरी
67शहपुराडिडीरी 315
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
128
16
161
55
17
5
33
35
अधिकार पट्टेदारों यन कीसंख्या
482
285
1075
792
772
264
488
245
450
381
21
ग्रामकी कुल जनसंख्या
16
पश्चिम
आर.एफ.869
आर.एफ.873
आर.एफ.875
आरएफ.878
आर.एफ.984
नर्मदानदी
आर.एफ.990
राजस्वक्षेत्र जिलासीमा
राजस्वक्षेत्र231
धनविकास निगमक्षेत्र
वनविकास निगम'क्षेत्रएवं आरएफ.944
वनविकास निगमक्षेत्रएवं आर.एफ.942
14
आर.एफ. वनग्राम टिकरा महेशपुरी
पूर्व
राजस्वक्षेत्र
राजस्वक्षेत्र
आरएफ. 988,969
नर्मदानदी
873,874
ओ-1807
वनविकास निगमक्षेत्र
आर.एफ.808 एवंराजस्व क्षेत्र
वनविकास निगमक्षेत्र एवंआर.एफ. 948
एवंआर.एफ. 941,944 वनविकास निगनिगमक्षेत्र
वनविकास निगमक्षेत्र एवं आर.एफ. 955
दक्षिण
राजस्वक्षेत्र
नर्मदानदी नर्मदानदी
आर.एफ.983
आर.एफ.988
आरएफ,879
वनविकास निगमक्षेत्र
वनग्रामडोमी
वनविकास निगमक्षेत्रएवं राजस्वक्षेत्र
वन वनविकास निगमक्षेत्र
वनविकास निगमक्षेत्रएवं आर.एफ.981
आर.एफ एफ.874एवं
ओ-1795एवं राजस्वक्षेत्र
नारक्षित वननहींरहनेवालेक्षेत्रकीघतुदिकसीमाएँ
12
उत्तर
बार.एफ.889
आरएफ.873
आरएरएफ.890 बनग्रामग्रामददरगांव
आरएफ एफ.873,87 875
आरएफ.886एवं ओ-1783
वनविकासनिगमक्षेत्र
वनविकासनिगम क्षेत्रएवंआरएफ.946
विकास वनविकनिगम क्षेत्रएवंआर.एफ.953
वनविवविकास क्षेत्रएवंआर.एफ.940 निगम
वनविकार कासनिगमक्षेत्र
11
"
आरक्षित तवन रहने कारण
8.250
6.820
483.530
10
265.950
149.560
363.330
656.730
157.090
120.300
267.940
238.1100
223.4 3.440
408.2
206.8
मेहंदवानी
वनग्रामका क्षेत्र(हे.में)जो आरक्षितवन नहीरहेगा
140
2.550
8.030
6.670
130.220
9
495.030
226.6
268.0
684.1
206.30300
285.85.840
122.96960
भौगोलिक रकबा
242
177.77.470
440.40.490 270.851.850
विकासखण्ड-
मरपुर
दादरघुघरी
बदगिरी
झामझोला
सलैया
हर्राटोल
ददरगांव
खुदरी हिरदेपुर
खम्हारिया
धिरहेप रहेपानी
वनग्रामकानामवनग्रामका
941B
8736
870B
9458
8758
943B
8808
9548
9898
984B
9498
9908
काक्रमांक जिसमेंवनग्राम स्थितहै
6
एस.एच.14अमेरा
जे24मुरका
एस.एच.21कुटरई
जे24पुरका जे24मुस्का
एस.एच.21कुटरई
एस.एच.35बदगिरी
वनखंडकानामवनकक्षकक्षों
जे29मसूरघुघरी
जे29मसूरधुधरी
जे29मसूरघुघरी
जे29मसूरघुघरी
जे29मसूरघुघरी
5
हर्राटोला
हर्राटोला
हर्राटोला
सलैया
चिरईपानी
हर्राटोला
हर्राटोला
कुटरई
हिरदेपुर
ददरगांव डोभी
खुदरी
कानाम
मेंहदवानी
मैंहदवानी
मेंहदवानी
मेंहदवानी
मेंहदवानी
मेंहदवानी
मेंहदवानी
मेंहदवानी
मैध्दवानी
मेंहदवानी
मेंहदवानी
मेंहदवानी
वनपरिक्षेत्रकानामवनपरिसर
डिडौंरी
डिडौरी
वनमण्डल कानाम
2
78शहपुराडिडौरी
74शहपुरा
1
72शहपुराडिडौरी
73शहपुरा
81शहपुरा
82शहपुराडिडारी
75राड़पुराडिडॉरी
76शहपुराडिडॉरी
79शहपुराडिडौरी
77शहपुराडिडौरी
80शहपुराडिडौरी
71शहपुराडिडौरी
क्र.तहसील कानाम 316
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[ भाग 1
उपरोक्तसंपरिवर्तनराजस्वग्रामोंमेंभू-अभिलेखोंकातैयारकियाजाना,संधारणएवंप्रबंधनतथाअतनीकरणकियेजानेतथाराजस्वविवादोंकेनिपटारेहेतु व्यवस्थाबनायेजानेकाभीनिर्णयलियागयाहै।उक्तकेअनुपालनमेंनिम्नानुसारकार्यवाहीसुनिश्चितकीजावेगी।
1/वनग्रामसेसंपरिवर्तनराजस्वग्राममेंभू-अभिलेखोंकातैयारकियाजाना(1)सर्वप्रथमऐसेराजस्वग्रामको,जिसतहसीलमेंवेस्थितहैं।'केनिकटतमपटवारीहल्केके साथसंबंद्धकियाजाए,इसप्रकारउनकेभू-अभिलेखतैयारकरनेहेतुभू-सर्वेक्षणकाकार्यऐसेपटवारीहल्केकाअंशभागभानतेहुएप्रारंभकियाजासकेगा।वनग्रामसे संपरिवर्तितराजस्वग्रामकोनिकटतमपटवारीहल्केमेंसमामेलितकरऐसेपटवारीहल्केकीपुनर्विरचनाकाप्रस्तावजिलाकलेक्टरद्वाराआयुक्त,भू-अभिलेखकीओरभेजा जाएगा,जिसकेआधारपरआयुक्त,भू-अभिलेखमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959कीधारा104केउपबंधोंकेअधीनऐसेपटवारीहल्काकीपुनर्विरचनाकाआदेशजारी करेंगे।
(2)वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकीबाह्रासीमाओंकोचिन्हांकितकरतेहुएऐसेराजस्वग्रामकाकुलभू-भाग,तथावनविभागकेपासउपलब्धसभीभू-अभिलेख, भू-सर्वेक्षणकरराजस्वभू-अभिलेखतैयारकरनेतथाराजस्वभू-अभिलेखसंधारितकरनेहेतु,जिलासर्वेक्षणअधिकारी(कलेक्टर)कोसौंपेजाएंगे,जिन्हेंभू-सर्वेक्षणकेकार्यके लिएप्राथमिकअभिलेखकेरूपमेंउपयोगकियाजाएगा।वनविभागद्वाराचिन्हांकितबाह्रासीमाओंकेविषयमेंसीमाचिन्होंतथानिर्देशांको(रिफरेन्सपॉइंट)कारजिस्टर मध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनबनेमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता(भू-सर्वेक्षणएवंभू-अभिलेख)नियम,2020(जिन्हेंआगेसर्वेक्षणनियमकहागयाहै)केनियम 10मेंविहितप्रारूप-दसमेंरखाजायेगा।
(3) आयुक्त,भू-अभिलेखद्वाराभू-सर्वेक्षणप्रारंभकरनेकेलिएसर्वेक्षणनियमकेनियम10केअधीनप्रारूप-बारहमेंअधिसूचनाजारीकीजाएगी.औरउक्तअधिसूचना कीदिनांकसेऐसेराजस्वग्रामकेक्षेत्रकोभू-सर्वेक्षणकेअधीनधारितसमझाजाएगा।राजस्वग्राममेंभू-सर्वेक्षणकाकार्यसंपन्नहोचुकनेकेपश्चातआयुक्त,भू-अभिलेखएवं बंदोबस्तद्वाराभू-सर्वेक्षणकोबंदकरनेकीघोषणासर्वेक्षणनियमकेनियम10केअधीनविहितप्रारूप-तेरहमेंजारीकीजाएगी।
(4)सर्वेक्षणसंक्रियाएंसंपन्नकरनेकेदौरानऔरबादमेंभू-अभिलेखसंधारणकेप्रत्येकप्रक्रमपरयथास्थितिनगरेत्तरक्षेत्रोंकीभूमि(आबादीकोछोडकर)केसर्वेहेतु मार्गदर्शिकाजोआयुक्तभू-अभिलेखकेपत्रक्रमांक158/2021दिनांक16/02/2021द्वाराजारीकीगईहै,केप्रावधानभीयथोचितपरिवर्तनसहितअनुसरितकिएजाएंगे।
(5) जिलासर्वेक्षणअधिकारी(जिलाकलेक्टर)ऐसेराजस्वग्राममेंसर्वेक्षणसंक्रियाओंकेप्रारंभहोनेकीअधिसूचनासर्वेक्षणनियमकेनियम14केअधीनविहितप्रारूप- चौदहमेंजारीकरेगा।इसप्रकारसर्वेक्षणसंक्रियाप्रारंभकरसर्वप्रथमड्रोनपदतिकाउपयोगकरतेहुएनक्शातैयारकरायाजाएगा,जिसमेंस्थलपरभूमिउपयोगकेआधारपर कृषिउपयोगमेंलिएजारहेभू-खण्डकोसर्वेक्षणसंख्यांकतथाकृषिभिन्नप्रयोजनमेंउपयोगमेंलिएजारहेभू-भागकोब्लॉकसंख्यांकदिएजाएंगेऔरब्लॉकसंख्यांकके भीतरअलग-अलगप्रयोजनकेअनुसारउपयोगमेंलियेजारहेभू-खण्डसंख्यांककीसीमाएंसांरेखितकरतेहुएनक्शातैयारकियाजाएगाऔरप्रत्येकसंख्यांककोयथास्थिति पृथक-पृथकक्रमांकदियेजाएंगे।इसकार्यहेतुजिलासर्वेक्षणअधिकारीअपनेजिलेमेंपदस्थअन्यराजस्वकर्मियोंकोजिन्हेंयहउचितसमझेनियोजितकरसकेगा।
( 6)इसप्रकारतैयारनक्शेमेंसर्वेक्षणसंख्यांक,ब्लॉकसंख्यॉकतथाभू-खण्डसंख्यांककाआकारप्रदर्शितकरतेहुएउनकेविषयमेंप्रारंभिकमापकीगणनाहेतुमाप पुस्तिकांतैयारकीजाएगीऔरपैमाइशकेअनुसारअद्यतनकियेगएविद्यमानभू-अभिलेखों(वनविभागसेप्राप्त)काउपयोगकरतेहुएप्रारूपअभिलेखतैयारकियाजायेगा। परन्तुयदिकोईभू-अभिलेखउपलब्धनहींहैतोभू-सर्वेक्षणकेदौरानलियेगयेमापतथाकियेगयेअवलोकनकेआधारपरप्रारूपअभिलेखतैयारकियाजायेगा।
317
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1]
अभिलेखकेखसराकेआधारपरग्रामवारखतौनीसर्वेक्षणनियमकेनियम8केअधीनविहितप्रारूपआठमेंतैयारकीजायेगी।
(7) इसप्रकारतैयारकियेगयेप्रारूपअभिलेखकेविद्यमानअभिलेखअनुसारवनाधिकारकीसूचीतैयारकीजाएगी,जिसमेंसामुदायिकउपयोगमेंमान्यभू-भागकेब्यौरे भीवर्णितहोंगे।जिलासर्वेक्षणअधिकारीअथवाउनकीओरसेप्राधिकृतअधिकारी(जोउपखंडअधिकारीहोगा)प्रारूपभू-अभिलेखकेसंबंधमेंदावेतथाआपत्तियांआमंत्रितकरने हेतुउद्धघोषणासर्वेक्षणनियमकेनियम17केअधीनविहितप्रारूप-पंद्रहमेंजारीकरेगा,जिसमेंदावे-आपत्तिप्रस्तुतकरनेहेतुकमसेकम15दिवसकीअवधिटीजायेगी।
(8) जिलासर्वेक्षणअधिकारीऐसेप्रत्येकव्यक्तिकोजिसेवनाधिकारप्राप्तहैंऔरजिसकानामप्रारूपअभिलेखमेंहैं,सर्वेक्षणनियम17केअधीनविहितप्रारूप-सोलहमें अपनेदावेतथाआपत्यिांप्रस्तुतकरनेहेतुसूचनाजारीकरेगाऔरसूचनाओंकीतामिलीकीअभिस्वीकृतिकारजिस्टरसर्वेक्षणनियमकेनियम17केअधीनविहितप्रारूप- सत्रहमेंरखाजायेगा।
(9) इसप्रकारदावेऔरआपत्तियोंकेलियेनियतअंतिमतिथिकेपश्चातउनकाजिलासर्वेक्षणअधिकारीअथवाप्राधिकृतअधिकारी(जोउपखंडअधिकारीहोगा)द्वारा परीक्षणकियाजायेगाऔरसर्वेक्षणनियमकेनियम17एवं18केअनुसारकार्यवाहीकरतेहुएप्रस्तुतदावे/आपत्तियोंकाविनिश्चयकियाजाएगा।अंतिमभू-अभिलेखोंके प्रकाशनकीसूचनासर्वेक्षणनियमकेनियम20केअधीनविहितप्रारूपउन्नीसमेंजारीकीजायेगी।
(10)उल्लेखनीयहैकिऊपरदियेगयेउल्लेखानुसारप्रारूपअभिलेखकेआधारपरतैयारकियेगयेअंतिमअभिलेखकेरूपमेंग्रामकाखसरासर्वेक्षणनियमकेनियम6प केअधीनविहितप्रारूपएकमेंतैयारकियाजायेगा,जिसमेंकॉलम(7)मेंवनाधिकारधारककानामअंकितकियाजायेगा।ऐसेव्यक्तिकोवनाधिकारअधिनियम2006के प्रावधानअंतर्गतउद्भूतअधिकारप्राप्तरहेंगे,नकिमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनभूमिस्वामीकेअधिकार।वनाधिकारधारकसंहिताकीधारा181केउपबंधोंका सरकारीपट्टेदारनहींहैंअतएवकॉलम(7)मेंउसकेनामवअन्यविवरणकेसाथ"वनाधिकारधारक"अवश्यलिखाजाएगा,साथही"अहस्तांतरणीय"भीलिखाजाएगा।ऐसे मामलोंमेंखसराकेकॉलम(4),(5),(6)एवं(8)अनुपयोगीहैं,अतएवइनकॉलमोंमें"वनाधिकारधारकहोनेसेलागूनहीं"अंकितकियाजाएगा।तैयारकियेगयेअंतिमभू-
(13) खसरामेंसामुदायिकउपयोगकेभू-खंडोंकोसामुदायिकउपयोग-प्रयोजनअंकितकियाजायेगा,यथाश्मशान/कब्रिस्तान,चारागाह,हाट-बाजार,स्कूल,आंगनवाडी,खेलका मैदान,स्वास्थ्यकेन्द्र,खालनिकालनेकास्थान,खादकेगडडे,सडक/गलीआदि।इसप्रकारप्रत्येकराजस्वग्रामकेलियेसामुदायिकउपयोगकेभू-खंडोंहेतुएकपृथक सामुदायिकउपयोग-निस्तारपत्रकसंधारितकियाजायेगा।
(11)संपरिवर्तितराजस्वग्रामकेऐसेभू-भागको,जिसमेंवनवासीनिवासकरतेहैअर्थातबसाहट-आबादीहै,उसेस्थलकीस्थितिकेअनुसारएकयाअधिकब्लॉकसंख्यांक दिएजाएंगे,जिनमेंवनवासीद्वारानिवासयाआनुषंगिकमेंउपयोजितभू-भागकोभू-खण्डसंख्यांककेरूपमेंदर्शायाजाएगा।
(12) बसाहट-आबादीकेभू-भागकीसर्वेक्षणसंक्रियाएंसंपन्नकरनेकेदौरानऔरबादमेंउनकेभू-अभिलेखसंधारणकेप्रत्येकप्रक्रमपरयथास्थितिग्रामीणक्षेत्रोंमेंआबादी केसर्वेक्षणकासर्वेकरअधिकारअभिलेखकेनिर्माणकेलिएजारीदिशानिर्देशक्रमांक3-4/2020/सात/शा.6दिनांक07.07.2020केप्रावधानभीयथावश्यकपरिवर्तनसहित अनुसरितकिएजाएंगे।
(14) वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्राममेंबसाहट-आबादीकेभू-अभिलेखएवंनिस्तारभूमिकेभू-अभिलेखतैयारकरनेएवंसंधारणकेलिएमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता
(दखलरहितभूमि,आबादीतथाबाजिल-उल-अर्ज)नियम,2020(जिसेआगेदखलरहितभूमिनियमकहागयाहै)यथावश्यकपरिवर्तनसहितअनुसरितकिएजाएंगे। (15)इसप्रकारतैयारकियेगयेखसराकेसाथ-साथएकपुनर्क्रमांकनरजिस्टरसर्वेक्षणनियमकेनियम6केअधीनविहितप्रारूप-छःमेंरखाजायेगाजिसमेंसर्वेक्षणकेपूर्व केअभिलेखोंकेसंख्यांकतथासर्वेक्षणउपरांतदियेगयेसंख्यांकअंकितहोंगे।
318
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[भाग 1
3) वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकेभू-अभिलेखोंकोअद्यतनरखनेकेलिएमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनबनेमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता(भू
अधिकारवंशागतहोंगे।अर्थात्धारककीमृत्युकेउपरांतउसकीस्वीयविधि(पर्सनललॉ)केअनुसारन्यायमितहोंगे।स्पष्टहैकिधारककीमृत्युहोनेपरभू-अभिलेखोंमेंउसके वैधवारिसोंकेनामसेनामांतरणकरअभिलेखोंकोअदयतनकियाजाएगा।
2/ नामांतरण-(1)अनुसूचितजनजातिऔरअन्यपरम्परागतवननिवासी(वनअधिकारोंकीमान्यता)अधिनियम,2006कीधारा4केअनुसारवनमेंनिवासकरनेवाली अनुसूचितजनजातियोंऔरअन्यपरम्परागतवननिवासियोंकेवनअधिकारोंकीमान्यताऔरउनकानिहितहोनाप्रावधानितहै।धारा4कीउपधारा(4)केअनुसारऐसेप्रदत्त कोईअधिकारवंशागतहोंगेकिन्तु,संकमणीययाअंतरणीयनहींहोंगे।
(16) वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकेअंतिमभू-अभिलेखकेतौरपरउपरोक्तानुसारतैयारकियागयानक्शा,खसरातथापुर्नक्रमांकनरजिस्टरभू-सर्वेक्षणकीसंक्रियासे निर्मितअंतिमअभिलेखकेरूपमेंसंधारितकियेजायेंगेऔरखसराकेआधारपरतैयारकीगयीग्रामवारखतौनीऐसेग्रामकाउपसंगीअभिलेखहोगा।
(2) वनाधिकारधारकभूमिमेंकेअपनेवनाधिकारयाकोईहितविक्रय,दानयाअन्यथाअंतरितनहींकरसकता,तथापिऐसेवनाधिकारधारककीमृत्युकेकारणउसने
3/ सीमांकन-(1)वनग्रामसेसंपरिवर्तनराजस्वग्राममेंवनाधिकारधारककीकृषिभूमिकेविषयमेंयदिकोईसीमाविवादहैअथवावहअपनीजानकारी/संतुष्टिकेलिए सीमांकनकरानाचाहताहैतोवहतहसीलदारकोइसआशयकाआवेदनप्रस्तुतकरेगा।
( अभिलेखोंमेंनामांतरण)नियम,2018(जिन्हेंआगेनामांतरणनियमकहागयाहै)यथावश्यकपरिवर्तनसहितसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकेमामलोंमेंअनुसरितकिएजाएंगे।
(18)यहांयहस्पष्टकियाजाताहैकिवनाधिकारधारककेभूमिमेंकेहितवंशागतन्यागमितहोसकतेहै,संक्रमणीययाअंतरणीयनहींहोसकते।अतःभू-अभिलेखोंमें औरउनकीप्रतिलिपिप्रदानकेसमयप्रतिलिपियोंमेंयहस्पष्टउल्लेखकियाजाएकिवनाधिकारधारककेभूमिकेहितअहस्तंरणीयहैं।वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्रामके वनाधिकारधारकोंकोउनकीभूमिकेविषयमेंकोईभू-अधिकारपुस्तिकायाऐसाअन्यकोईअभिलेखयाउसकीप्रतिजारीनहींकीजाएगीजिससेउसकेभूमिस्वामीहोनेका भ्रमहोनेकीसंभावनाहो।ऐसीसतर्कतासेभविष्यकेविवादोंसेबचाजासकेगा।
(17)भू-सर्वेक्षणसंक्रियाओंकेदौरानविभिन्नप्रक्रमपरतैयारकिएजानेवालेअभिलेखोंकोकम्प्यूटरीकृतकरतेहुएउनकीसॉफटकापीसुरक्षितःरखीजाएगीऔरभविष्यमें वैधआदेशकेअनुसरणमेंकिएजानेवालेपरिवर्तनोंकाऐसेआदेशकेसंदर्भउल्लेखकेसाथकम्प्यूटरीकृतअभिलेखमेंप्रविष्टिअंकितकीजाएगी।
(4) भू-अभिलेखोंकोअद्यतनएवंशुद्धरखनेकादायित्वपटवारीकाहोगाऔरमृतवनाधिकारधारककेवैधवारिसधारककीमृत्युकीदिनांकसेछहमाहकेभीतरभू- अभिलेखोंमेंनामांतरणकेलिएअपनेअधिकारोंकेअर्जनकीरिर्पोट,पटवारीकेमाध्यमसेयासीधेतहसीलदारकोनामांतरणनियमोंमेंविहितयथास्थितिप्रारूपकाउपयोग
करतेहुएसभीहितबद्धपक्षकारोंकोसुनवाईकाअवसरप्रदानकरेंगे,संबंधितपटवारीसेप्रतिवेदनप्राप्तकरेंगे,जनसामान्यसेआपत्ति/दावाहेतुसार्वजनिकनोटिसजारीकरेंगेऔर इसप्रकारतहसीलदारद्वारारिर्पोट/नामांतरणहेतुआवेदनकीप्राप्तिकीदिनांकसे30दिवसकेभीतरपरीक्षणकरभू-अभिलेखोंमेंनामांतरणहेतुविधिअनुसारआदेशपारित करभू-अभिलेखअदयतनकिएजाएंगे।इसप्रकारनामांतरणकीकार्यवाहीपूर्णहोनेपरनामांतरणआदेशकीप्राप्तिऔरअदयतनभू-अभिलेखकीप्रति(खसराएवंखतौनीकी प्रति)समस्तहितबद्धपक्षकारोंकोप्रदानकीजाएगी।
करतेहुए,करसकतेहैं। (5) तहसीलदारमृतवनाधिकारधारककेवारिसोंकीओरसेप्राप्तरिपोर्टयापटवारीसेप्राप्तप्रतिवेदनकोसंज्ञानमेंलेतेहुएनामांतरणनियमोंकेउपबंधोंकाअनुसरण 319
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसीलदारकोसंसूचितकीजाएगी,जिसकेअनुक्रममेंभू-अभिलेखमेंप्रविष्टिअंकितकीजाएगी।
जाएगा।
दियाजाना,स्वतःसमाप्तसमझाजाएगाऔरतत्पश्चातऐसापट्टाधारकऐसीभूमिपरअतिक्रामकमानाजाएगा।
दिएगयेमूलपट्टायानवीकृतपट्टातथानक्साकेसाथ,जिलासर्वेक्षणअधिकारी(कलेक्टर)कोसौंपेजाऐंगे।
(3) यहांयहभीस्पष्टकियाजाताहैकिऐसेपंद्रहवर्षीयपट्टाधारककीपट्टाअवधिभू-सर्वेक्षणकेकृषिवर्षसेआगामीपंद्रहवर्षपश्चात,जबतकवहनवीकृतनहींकर'
(4) चूंकिउक्तानुसारपंद्रहवर्षीयपट्टाधीनभूमिआरक्षितयासंरक्षितकेभीतरस्थितहै,इसकारणऐसेपट्टोंकानवीकरणवनविभागकेसक्षमप्राधिकारीद्वाराउनकेअपने विभागीयदिशानिर्देशकेअनुक्रममेंकियाजासकेंगा।यदिनवीकरणकियाजानाहैतोवनविभागकेसक्षमप्राधिकारीद्वारापट्टानवीकरणकीसूचना,एकप्रतिके,साथ
5/- भू-अभिलेखों/राजस्वअभिलेखोंकासंधारणतथाप्रतिलिपिप्रदाय(1)वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्राममेंइनदिशानिर्देशोंकीकंडिका3कीप्रावधानितप्रक्रियाका अनुसरणकरतेहुएजिलासर्वेक्षणअधिकारी(जिलाकलेक्टर)अथवाइसहेतुप्राधिकृतअधिकारीद्वाराभू-सर्वेक्षणकेपरिणामस्वरूपभू-सर्वेक्षणकीकार्यसंपन्नहोनेकेपश्चात बंदकिएजानेकीअधिसूचनाकेदिनांककीस्थितिमेंजोअंतिमअभिलेखतैयारकिएगएहै,यथानक्शाखसरापुनर्क्रमांकरजिस्टरएवंवनाधिकारधारकोंकेखातोंकेसंधारण केलिएतैयारअंतिमअभिलेखयथास्थितिसॉफटकापीएवंहार्डकॉपीमेंतीनप्रतिमेंतैयारकिएजाएंगेजिनमेंसेएकप्रतिआयुक्त,भू-अभिलेखमध्यप्रदेश,एकप्रतिजिला कलेक्टरकेकार्यालयतथाएकप्रतितहसीलकार्यालयकेअभिलेखागारमेंसंरक्षितरखीजाएगी।तहसीलकार्यालयकेअभिलेखागारमेंसंरक्षितभू-अभिलेखमेंभू-सर्वेक्षणकी
(2) उपरोक्तउपकंडिका(1)केविवरणअनुसारऐसेपंद्रहवर्षीयपट्टोंकोनवीकृतमानतेहुएउनकेविषयमेंभीभू-अभिलेखतैयारकिएजाएंगेतथाउनकेनामांतरणएवं सीमांकनकेमामलोंकाइसपरिपत्रकेअनुसरणमें,ऐसीप्रक्रियाजैसीकिवनाधिकारधारककेलिएप्रावधानितकीगईहैलागूकरतेहुए,निराकरणभीकियाजाएगा। परन्तुऐसेमामलोंमेंखसरामेंवनाधिकारधारकनहींलिखाजाएगा,बल्किखसराकेकॉलम(7)में"पंद्रहवर्षीयकृषिपट्टाधारक"तथा"अहस्तानांतरणीय"लिखा
(4)यदिकोईपक्षकारउक्तानुसारसीमांकनसेप्रतिवेदितहैतोयहउपखण्डअधिकारीकोअभ्यावेदनकरसकेगाऔरऐसेमामलेमेंउपखण्डअधिकारीपुनःसीमांकनहेतु! एकदलकागठनकरेगाजिसमेंअधीक्षकभू-अभिलेखयासहायकअधीक्षकभू-अभिलेखयाराजस्वनिरीक्षकदलनायकहोगाऔरएकअन्यराजस्वनिरीक्षकसदस्यहोगा,जो पुनःसीमांकनकरअपनीरिर्पोटनियमोंमेंविहितप्रारूपमेंआवश्यकसंलग्नकोसहितउपखण्डअधिकारी'कोप्रस्तुतकरेगा,जिसपरउपखण्डअधिकारीकाआदेशअंतिमहोगा।
4/- वनविभागद्वाराजारीकिएगएपंद्रहवर्षीयपट्टे(1)आरक्षितवनएवंसंरक्षितवनकेभीतरस्थितकतिपयभू-भागपरराज्यशासनकेवनविभागद्वाराऐसेक्षेत्र जोवनाच्छादितनहींहै,परकतिपयकृषकोंकोपंद्रहवर्षीयकृषिपट्टेदियेहैं,जिनकाअवधिअवसानकेदौराननवीकरणभीनहींकियागयाहै,किन्तुवनविभागद्वाराउन्हेंः अभीतकऐसीपट्टाधीनभूमिपरसेबेदखलनहींकियागयाहै,औरवेअभीभीअपनेपूर्वपट्टेकेआधारपरकृषिकार्यकरतेआरहेहैं।ऐसेकृषिपट्टाधारियोंकेविवरण,उन्हें
(3) सीमांकनकेलिएउक्तसीमांकननियमोंमेंविहितप्रारूपमेंउक्तनियमोंमेंविहितफीसकेभुगतानकेसाथआवेदनकरनाहोगा।इसप्रकारआवेदनप्राप्तहोनेपर तहसीलदारद्वाराराजस्वनिरीक्षककोआवेदितसर्वेक्षितसंख्यांककीसीमाओंकासीमांकनऔरउसपरसीमाचिन्हसन्निर्मितकरनेकेलिएप्रतिनियुक्तकियाजाएगा।इस प्रकारराजस्वनिरीक्षकपडोसकेधारकोंसहितहितबद्धपक्षकारोंकोसूचनादेनेकेपश्चातआवेदितसंख्यांककीसीमाओंकासीमांकनकरेगाऔरसीमांकननियमोंमेंविहित प्रारूपमेंअपनीरिर्पोटआवश्यकसंलग्नकोंसहिततहसीलदारकोप्रस्तुतकरेगाजिसकासमुचितपरीक्षणकरतहसीलदारअभिप्रमाणनकरेगा।
(2) वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्राममेंकृषिभूमिकेसीमांकनकेलिएमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनवनेमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता(सीमांकन)नियम, 2018(जिन्हेंआगेसीमांकननियमकहागयाहै)यथावश्यकपरिवर्तनसहितसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकेमामलोंमेंअनुसरितकिएजाएंगे।
320
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[भाग 1
विकासमिश्रा,कलेक्टर,
संक्रियाएंबंदकिएजानेकीअधिसूचनाकेपश्चातपारितकिएगएविधिसंगतआदेशोंकेप्रभावमेंऐसेआदेशोंकेसंदर्भउल्लेखकेसाथसमय-समयपरअद्यतनकियाजाएगा।
(2)उपरोक्तानुसारसंधारितभू-अभिलेखएवंपश्चातवर्तीमामलोंकेराजस्वअभिलेखयथास्थितितहसीलकार्यालय,जिलाकार्यालयएवंआयुक्तभू-अभिलेखकेकार्यालयके अभिलेखागारमेंसुरक्षितसंधारितकिएजाएंगेऔरइन्हींकार्यालयोंकीअभिलेखागार-सह-प्रतिलिपिशाखामेंकोईभीव्यक्तिभू-अभिलेखों/राजस्वअभिलेखोंकानिरीक्षणअथवा उनकीप्रमाणितप्रतिलिपिप्राप्तकरसकेगा।
इसप्रकारप्रथमबारतैयारभू-अभिलेखकीएक-एकप्रतिआयुक्त,भू-अभिलेखकार्यालयएवंजिलाकार्यालयमेंसुरक्षितसंधारितरहेगीऔरतहसीलकार्यालयकीप्रतिविधिसंगत आदेशोंकेप्रभावमेंआगामीप्रविष्टियांदर्जकीजाएगी।
(3) भू-अभिलेखों/राजस्वअभिलेखोंकानिरीक्षणअथवाउनकीप्रमाणितप्रतिलिपिप्रदायकेलिएमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनबनेमध्यप्रदेशभू-राजस्व संहिता(भू-सर्वेक्षणतथाभू-अभिलेख)नियम,2020केअध्याय-छःकेप्रावधानअनुसरितकिएजाएंगेअर्थात्इनप्रावधानोंकाअनुसरणकरतेहुएआवेदकखसरा,खतौनीया अन्यभू-अभिलेखअथवाराजस्वमामलोंमेंपारितआदेशोंयाअन्यअभिलेखोंकानियतशुल्ककाभुगतानकरनिरीक्षणकरसकेगाअथवाउनकीप्रमाणितप्रतिलिपिकेलिए आवेदनकरप्रमाणितप्रतिलिपिप्राप्तकरसकेगा।
321
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
खण्डवा, दिनांक 24 नवम्बर 2022 नस्ती-क्र.-22- एल.ए.-2022-भू-अर्जन-प्र.क्र.-0023-अ-82-2022-23
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) मे उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः 'भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन मे उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा 11 (1 ) उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारियो को उक्त भूमि के संबंध मे धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
प्रस्तावित पलासी लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है । अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है । इस कारण से धारा- 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है ।
//अनुसूची//
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत
प्राधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
ग्राम नगर/ लगभग क्षेत्रफल (हे.में)
05
06
03
04
01
02
2.82
चिचगोहन
खण्डवा खण्डवा
पलासी लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य
कार्यपालन यंत्री, जल
संसाधन संभाग,
खण्डवा
2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय मे किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनूप कुमार सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
322
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 21 दिसम्बर 2022 क्र.-29-3-82-22-23-भू-अर्जन-2022-10675
प्ररूप-क
(नियम 4 देखिये)
मौजा खैरा सलैया पट.ह.नं.-08 तहसील सागर
राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ॥ ) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल परियोजना विकासक का नाम
(1)
भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(2)
बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु ।
1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर
(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत राहतगढ़
विवरण
3- सरपंच ग्राम पंचायत कनेरा नीखर वि.ख.राहतगढ़
4- सचिव ग्राम पंचायत कनेरा नीखर वि.ख. राहतगढ़
भूमि का विवरण
(4)
सागर
जिला
(क)
सागर
तहसील
(ख)
खैरा सलैया
ग्राम/नगर
(ग)
0.0784हे.
कुल प्रभावित क्षेत्र
(घ)
खसरा नंबर 197/1 मे से कुल रकवा 0.0784 हे0 अर्जित होने वाला क्षेत्र
(ড)
(5)
बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु ।
प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
0.0784 हे.
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(6)
नहीं
(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 323
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
सागर, दिनांक 21 दिसम्बर 2022 क्र - 30-अ-82-22-23 -भू-अर्जन- 2022-10676
प्ररूप-क
(नियम 4 देखिये)
मौजा रंगोली पट.ह.नं.- 104 तहसील सागर
राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।
उप मुख्य अभियंता (निर्माण ॥ ) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल परियोजना विकासक का नाम
(1)
भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन
(2)
बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु ।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर 1-
(3)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सागर
3- सरपंच ग्राम पंचायत रंगोली वि.ख.सागर सामाजिक समाघात निर्धारण दल के 2- अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले विवरण
4- सचिव ग्राम पंचायत रंगोली वि.ख. सागर
भूमि का विवरण
(4)
सागर
जिला
(क)
सागर
तहसील
(ख)
रंगोली
ग्राम/ नगर
(ग)
1.800 हे.
कुल प्रभावित क्षेत्र
(घ)
अर्जित होने वाला क्षेत्र
खसरा नंबर 60 , 74/2 , 109/2 , 110/1 , 110/2 , 123/2, 123/3 , 294, 295, 296, 297, 298/1 , 298/2, 298/3 , 298/4, 298/5, 299, 300, 317/2, 362/2 रकवा क्रमशः 1.210 , 0.810, 0.400 , 0 . 010, 0.010 , 0.400 , 0.400 , 0.110 , 0.020, 0.074 , 0.040, 0.030 , 030 , 0.030 , 0.030 , 0.080, 0.100 , 0.020 , 0. 490, 0.330 हे. में से 0.060 , 0.250, 0.060, 0.010, 0. 010 , 0.200 , 0.200, 0.110 , 0.020, 0.040 , 0.040, 0.030, 0.030, 0.030, 0.030, 0.080, 0.100 , 0.020 , 0.350, 0. 130 कुल रकवा 1.800 हे.
(5)
बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी. ) निर्माण हेतु ।
प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण
1.800 हे.
परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र
(6)
नहीं
(7 ) क्या ग्रामसभाओं और/ या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर
(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
324
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
प्र.क्र.-000-22-23-अ- 82-105
श्योपुर, दिनांक 3 जनवरी 2023
(मू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासंन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत )
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम 'सेहुला प.ह.क्रं. 49 राजस्व निरीक्षक वृत्त 03 गसमानी, तहसील-विजयपुर , उपखण्ड- विजयपुर जिला श्योपुर में कुल 0.86 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम सेहुला प.ह.क्रं. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी, तहसील-विजयपुर उपखण्ड- विजयपुर, जिला- श्योपुर में. उक़्त परियोजना के लिये आवश्यकता है ।
अनुसूची
1.
भूमि का वर्णन
जिला
श्योपुर
विजयपुर
(ख) तहसील
)
(ग) ग्राम
(घ) लगभंग क्षेत्रफलं सेंहुला
0.86 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है: -
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
सर्वे नम्बर
स. क्र.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का
क्षेत्रफल
हेक्टेयर में
4.
2.
1
3.
251/4
1.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
71/2
2.
भूमिस्वामी कृषि भूमि
72/2
3.
भूमिस्वामी कृषि भूमि
70/2
4.
भूमिस्वामी कृषि भूमि
योग
1.
6.
5. 0.150 बादामी पुत्र जीवनलाल जातिः कुम्हार निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.200 जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायन पुत्र गंगाराम जाति ब्राम्हण भाग 75/135 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.210 जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायन पुत्र गंगाराम जांति ब्राम्हण भाग 75/135 निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.300 जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग सम्पूर्ण निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.860
यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गई है ।
2.
3.
नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है । उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला , लौह, पत्थर, स्लेट. या अन्य ।
4.
खनिजों की खानें हैं , खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने, या हंटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यकता नहीं है । कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेषः- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
325
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्र.क्र.-0002-22-23-अ-82-107
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, । विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम फरारा प.ह.क्रं. 45 राजस्व निरीक्षक वृत्त 03 गसमानी, तहसील -विजयपुर, उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर में कुल 0.180 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम फरारा प.ह.क्रं. 45 राजस्व निरीक्षक गसमानी , तहसील-विजयपुर उपखण्ड-विजयपुर, जिला- श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है ।
अनुसूची
भूमिका वर्णन
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
श्योपुर
विजयपुर
फरारा
0: 180 हेक्टेयर
(घ) लगभग क्षेत्रफल 1. * (मठप्र०)
भूमि का विस्तृतः ब्यौरा निम्नलिखित हैः-
भूमि क़ा प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
संर्वे नम्बर
स. क्रं.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का
क्षेत्रफल
हेक्टेयर में
4.
3.
2.
1.
412/2
1.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कृषि भूमि 2. 417 भूमिस्वामी
योग
1.
6.
5.
0.150 कमरलाल. पुत्र सुखलाल जाति किरार निवासी ग्राम फरारा भूमि स्वामी
0.030 रामचरण पुत्र मोती जाति किरार निवासी ग्राम सहसराम भूमिस्वामी
0.180
यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गई है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं , खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है ।
4.
कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेषः- धारा 40(2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित- सरकार द्वारा दिये। निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्तं किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के। उपबंध लागू नहीं होंगे ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
326
प्र.क्र. -0003-22-23 -अ-82-109
(भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम बिनेगा प.ह.क्रं. 48 राजस्व निरीक्षक. वृत्त 03 ग्रसमानी, तहसील - विजयपुर, उपखण्ड- विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 18. 113 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम बिनेगा प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी, तहसील - विजयपुर उपखण्ड-विजयपुर, जिला- श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है ।
अनुसूची
1.
भूमि का वर्णन
(क) जिला
श्योपुर
विजयपुर
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) लगभग क्षेत्रफल बिनेगा
18.113 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-
अर्जन का क्षेत्रफल
हेक्टेयर में
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
सर्वे नम्बर
स. क्रं.
4.
3.
1.
2. 326
1.
कृषि भूमि
भू-दान भूमिस्वामी
327/1
2.
कृषि, भूमि
भू-दान कृषक
327/2
3.
कृषि भूमि
भू-दान भूमिस्वामी
हितवद्ध व्यक्ति का नाम' और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6.
5.
0:470
जगनू पुत्र फुन्दी जाति सैर पताः नि. बिनेगा भूदान भूमिस्वामी
0.052
रामदयाल पुत्र रतनू हिस्सा 1/3 जाति चमार पंता बिनेगा भू-दान कृषक चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा समान भाग 2/3 भाग भू-दान कृषक
0.501
कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूदान भूमिस्वामी कौसा , वैजन्ती पुत्रियां सुक्खूजाति 327
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
अर्जन का क्षेत्रफल
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार हेक्टेयर में
सर्वे नम्बर
स. क्र.
330/2
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
चमार पता बिनेगा समान भाग भूदान भूमिस्वामी
1.095
4.
कृषि भूमि
भू-दान कृषक
328
गोपाल पुत्र कमलसिह जाति रावत पता दाउद पुर भू-दान कृषक
0.398
5.
कृषि भूमि
भू-दान कृषक
रामदयाल पुत्र रतनू हिस्सा 1/3 जाति चमार पता बिनेगा, भू -दान कृषक चतुरो, पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार फ्ता बिनेगा समान भाग 2/3 भाग भू-दान कृषक
0.731
329/1
6.
कृषि भूमि-
भू-दान कृषक
मिनी पुत्री रमले जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी
1.108
334
7.
कृषि भूमि
भू-दान कृषक
लखन पुत्र छोटे. जाति चमार पता बिनेगा 1/2 भाग भूदान भूमिस्वामी मु, सांबो बेवा ल्होरिया जातिः चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी, बैजू पुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी कमला, गुडडी नावा . पुत्रीया ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा 1/2समान भाग भूदान भूमिस्वामी
0.042
307
8.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
हुकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
0.386
306
9.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
हुकमसिंह पुत्र नंथुआ जाति गूजर 'पता बिनेगा भूमि स्वामी
0.585
कृषि भूमि
300/4
10.
भूमिस्वामी शासकीय पट्टे से
तुलसीराम पुत्र हरभजन जाति अगेड पता विनेगा भूमि स्वामीशासकीय पट्टे से :
0.147
300/6
11.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी शासकीय पट्टे से
छोटे पुत्र शिवलाल जाति चमार पता विनेगा भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से
0.700
291
कृषि भूमि 12.
भूमिस्वामी
रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो , पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
0.084..
335
कृषि भूमि 13.
भूमिस्वामी
गुंलावचन्द पुत्र देवलाल जाति ब्राह्मण पतां विजयपुर भूमि स्वामी
0.041
336
कृषि भूमि 14.
भूदान कृषक
पाना बेवा छत्तू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूदान भूमिस्वामी
0.481
298 भूदान कृषि भूमि 15.
राजेश पुत्र बाबूलाल जाति शिवहरे पता 328
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
सर्वे नम्बर
[ भाग 1
अर्जन का क्षेत्रफल
हेक्टेयर में
भूमि का प्रकार स. क्रं.
स्वामित्व का प्रकार कृषक
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
बिनेगा भू-दान...कृषक
0.449.
296
कृषिः भूमि 16.
भूमिस्वामी
रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
0.094
292
17.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
:
चेऊराम पुत्र कुदेरी जाति गुर्जर, पता बिगैना भूमि स्वामी
0.167
295
कृषि भूमि 18.
भूमिस्वामी
रामदयाल पुत्र स्तनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पंता बिनेगा 2 /3- भाग भूमि स्वामी
0.157
294
कृषि भूमि 19.
भूमिस्वामी
रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार, पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
0.094
274/1
कृषि भूमि 20.
भूमिस्वामी
कुन्दन पुत्रः सुक्खू जाति चमारं पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कौसा, वैजन्ती पुत्रियां सुक्खू जाति चमार पता सा. देह संमान भाग भूमि स्वामी
0.157-
कृषि भूमि
274/2
21.
*
भूमिस्वामी
रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियांभीर्खा जाति चमार पताः बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
0.209
22.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
271/1
उम्मेदसिह पुत्र चन्दनसिह जाति गूजर प्रता बिनेगा भूमिं स्वामी
0.397
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
271/2.
23.
साजो बेवा ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी. बैजू पुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कमला, गुड्डी ना.बा. पुत्रीयाँ ल्होरियासर माँखुद जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि
0.156
270
24.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
उम्मेदसिह पुत्र चन्दनसिह जाति गूजर पताबिनेंगा भूमि स्वामी
0.094
255
कृषि भूमि 25.
भूमिस्वामी
उम्मेदः सिंह, बद्री सिंह पुत्रगंण चंन्दंन सिंह जाति गूज़र पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान 329
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
स्वामित्व का प्रकार
सर्वे नम्बर
अर्जन का क्षेत्रफल
हेक्टेयर में
स. क्रं.
भूमि कां प्रकार हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
भाग भूमिस्वामी
0.063
254
कृषि भूमि 26.
भूमिस्वामी
उम्मेद सिंह, बद्री सिंहः पुत्रगण चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
0.084
268
27.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियांभीखा जाप्ति चमारं पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
0.219
267
28.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
रामदयाल पुत्र रतनू. जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामीं चतुरो, पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी
0.575
265
29.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमारः पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामीं कौसा, वैजन्ती पुत्रियां सुक्खू जाति चमार पता सा. देह समान भाग भूमि स्वामी.
0.157
भूमिस्वामी
266/1
कृषि भूमि 30:
पाचो बेवा केशरिया जाति चमार पता विनेगा भूमि, स्वामी तेजसिंह) वालिग ( पिस्सूदोजा नावालिंग पुत्रगण केशरियो सरपरस्त पिता जाति चमार पता विनेगा समान भाग भूमि स्वामी तक्खो, हन्नी, भन्तो पुत्रियां केशरिया जाति चमार पर्ता विनेगा समान भाग भूमि स्वामी
0.188
266/2
31.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
उम्मेदसिह पुत्र चन्दनसिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
0.784
कृषि भूमि 32. 263 भूमिस्वामी
उम्मेद सिंह , बद्री सिंह पुत्रगण चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंन्दन सिंह जाति गूजर पत्ता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी
0.333
275
कृषि भूमि 33:
भूमिस्वामी
कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी
0.084
भूमिस्वामी कृषि भूमि 34. 236/2
रणवीर, निरंजन पुत्रगण देवीसिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान2/3, भाग भूमि [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
330
स्वामित्व का
अर्जन का क्षेत्रफल
हेक्टेयर में
भूमि का प्रकार
प्रकार
सर्वे नम्बर
स. क्रं.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अंनुसार)
स्वामी मंजेश बेवा हरचरण प्रदीप हरेन्द्र नाबा पुत्रगण हरचरण करिश्मा नाबा.पुत्री हरचरण सर.माँ खुद जाति गूजर पता निवासी ग्राम समान1/3 भाग भूमि स्वामी
1
0.439
35. 232
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
सरदारसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा 1/2 भाग भूमि स्वामी महाराजसिंह, चिरोजी सुघरसिंह , लालाराम पुत्रगण नवलसिंह जांतिं गूजर पता बिनेगा 1/2- समान भाग भूमि स्वामी
0.302
200
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
36,
सुल्तान अवतार पुत्रगण होतमसिह जाति गूजर पता बिनेगां भूमि स्वामी
0.136
178
37.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
173
सुल्तान अवतार पुत्रगण होतमसिह, जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
0.400
कृषि भूमि 38.
भूमिस्वामी
*
कुअरिराज पुत्र शंकर हि.3/5 वादाम पुत्र शंकर कुनियां सुखो गोधाः पुत्रियां शंकर हि.2/5 जाति गूजर पता विनेगा भूमि स्वामी
0:081
कृषि भूमि 39. 172 भूमिस्वामी
कुअरिराज पुत्र शंकर हि 3/5 वादाम' पुत्र शंकर कुनियां सुखो गोधा पुत्रियां शंकर हि. 2/5. जाति गूजर पता विनेगा भूमिस्वामी
0.094
177
कृषि भूमि 40.
भूमिस्वामी
सुल्तान अवतार पुत्र होतभसिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
0.219
203
कृषि भूमि 41.
भूमिस्वामी
उम्मेद सिंह, बद्री सिंह पुत्रगण चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा ससान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री. चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग, भूमि स्वामी
0.324
204
कृषि भूमि 42.
भूमिस्वामी
Sheonur L.A Case 1 Dhara 19 uner kaketo dam बादामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 गोरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 तिरोजीसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुघरसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालाराम पुत्र नवलसिंह जातिं गूंजर पता विजयपुर भाग 1/10
18 331
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल
हेक्टेयर में
सर्वे नम्बर
स. क्रं.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 कन्हैया पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदार सिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 तुलसी पुत्री सरदारसिंह जाति गूजर, पता: बिनेगा भाग 1/13 भूमिस्वामी
0.125
208
43.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
बादामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पला विजयपुर भाग 1/10 गोरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 तिरोजीसिंह पुत्र नवलसिंह जीति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुघरसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालाराम पुत्र नवलसिंह जाति गूर्जर पता विजयपुरः भाग 1/10 : मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पला विजयपुर भाग 1/6 कन्हैया पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा. भाग 1 /18- तुलसी पुत्री सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 भूमिस्वामी
0.449
209
कृषि भूमि 44.
भूमिस्वामी
विशम्भरदयाल पुत्र ननकूराम जाति धाकंड पता निवासी नेहरखेडा भूमि स्वामी
0.020
184
कृषि भूमि 45.
भूमिस्वामी
उम्मेदसिह पुत्र चन्दनसिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी
0.320
67/3
कृषि भूमि 46.
भूमिस्वामी
बल्लभ पुत्र चक्रपान जाति धाकड पता नि.सेहुला भाग 2033/4065 भूमि स्वामी जगदीश पुत्र हीरालाल जाति धाकड पता निवासी सेहुला भाग 1355/4065 भूमि स्वामी कल्लू पुत्र हीरालाल जांति धाकड पता निवासी सेहुला भाग 677/ 4065 भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
332
अर्जन का क्षेत्रफल
हेक्टेयर में
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
सर्वे नम्बर
स. क्रं.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
0.888
65/2
47.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
सतीशकुमार मनोज कुमार पुत्रगण बनवारी समान भाग जाति वैश्य पता बिनेगा भूमिस्वामी
0.805
85
48.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
चैंहू पुत्र दुरजन जाति सेहरं पता बिनेगा भूमि स्वामी
0.500
64/2
कृषि भूमि 49.
भूमिस्वामी
सुशीला बेवा तेजसिंह मनोज दिलीप पुत्रगण तेजसिंह ममता मन्जू, लक्ष्मी पुत्रिया तेजसिंह जाति जाटव पतां बिनेगा समान भांग भूमि स्वामी
1.588
64/4
50.
कृषि' भूमि
भूमिस्वामी
अजयकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति शिवहरे पता बिनेगा भूमिस्वामी
0:141
308
51.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
हुकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता. बिनेगा भूमि स्वामी
18.113
योग
1.
: यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013. का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गई है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन' के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है ।
4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेषः- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
333
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्र.क्र.-0004-22-23-अ-82-111
(भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम नेहरखेड़ा प.ह.क्रं. 48 राजस्व निरीक्षक वृत्त 03 गसमानी, तहसील-विजयपुर, उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर में कुल 1.41 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है,. इसलिये घोषणाः की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्रांम नेहरखेड़ा पं.हं.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी , तहसील-विजयपुर उपखण्ड-विजयपुर, जिला-श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है ।
1.
भूमि का वर्णन
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
अनुसूची
श्योपुर
विजयपुर
नेहरखेड़ा
1.41 हेक्टेयर
(घ) लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः-
भूमिका प्रकार
सर्वे नम्बर
स्वामित्व का प्रकार
स. क्रं.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्वः अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
4.
3
2.
1.
1.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
1197
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
2. 1207
3.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
1208
6.
5.
0.170 नेतू, रामहेत पुत्रगण भगीता जातिं चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार रामश्री, वत्तो नावा. पुत्रियां भगीतासर. सावित्री मां खुद जाति चमार पता निग्राम शासकीय पट्टेदार सावित्री वेवा भगीता जाति चमार पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार
0.130 खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि . ग्राम भूमि स्वामी
0.100 खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
334
स.
भूमि का प्रकार
का प्रकार स्वामित्व
सर्वे नम्बर
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख'अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
4.
ग्राम भूमि स्वामी
0.300
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
1200
5.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
1204
..
रघुवीर पुत्र कमरलाल भगवती पुत्री कमरलाल शान्ति बेवा कमरलाल समान भाग 1/2करई पुत्रीः नारायण भाग 1/2 जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1
0.100
6.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
1039
ग्यासिया पुत्र केशरिया जाति चमारं पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार
0.610
योग वंठन, महेश पुत्रगण नक्टू जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी कमला पुत्री नक्टू जातिचंमार पता नि.ग्राम समान- भाग भूमि स्वामी
1.410
1.
यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गई है ।
2.
नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।
3.
उक्त भूमि के यां उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य... खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है ।
4.
कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के. कार्यालय में किसी भी कार्य दिवसः को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेषः- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रक्रण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
335
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्र.क्र.-0005-22-23-अ-82-113
श्योपुर, दिनांक 4 जनवरी 2023
1
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार । अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर कक्रेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम धोबनी प.ह.क्रं. , 48 राजस्व निरीक्षक वृत्त 03 गसमानी, तहसील- विजयपुर, उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर में कुल 8.101 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमिं जो कि ग्राम धोबनी प.ह.क्रं.. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी, तहसील- विजयपुर उपखण्ड-विजयपुर, जिला- श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है । 1
1.
भूमिका वर्णन
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्रामं
अनुसूची
श्योपुर
विजयपुर
धोबनी
8.101 हेक्टेयर
(घ) लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः-
'भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
सर्वे नम्बर
स. क्रं.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पत्ता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
4.
2.
3.
1.
6.
5.
0.026
कृषि भूमि 1.
भूमिस्वामी
497/1
वाईसराम पुत्र रामरतन जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि
0.026
कृषि भूमि 2.
भूमिस्वामी
497/2
कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.021
कृषि भूमि 3.
भूमिस्वामी
497/3
निवासी ग्राम भूमि स्वामी सोनेराम पुत्र रामरतन जाति रावत पता
0.092
कृषि भूमि 4.
भूमिस्वामी
496
सज्जन ,ओमी.दोलीराजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार गिन्नी, लीला बा. मुकेश ना.बा. पुत्रीया परसा सरपरस्त माँ खुद जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु .नारायणी बेवा परसा जाति मेहतर पता नि. ग्रांम समान 336
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
सर्वे नम्बर
स. क्रं.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
भाग शासकीय पट्टेदार
0.011
कृषि भूमि 5. 495/2 शासकीय पट्टेदार
नथुआः प्रहलाद, मुरारी, विष्णु पुत्रगण जादौं प्रयागो, रामों पुत्रियां जादौ जातिः किरार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.011
6.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
495/3
जादौं पुत्र, चतुरा जाति किरार पता 'ग्राम भूमिस्वामी
0.042
478
7.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
जगराम पुत्र मानसिंह जाति किरार मता ग्राम भूमि स्वामी राजो बेवा, मानसिंह जाति किरार पता ग्राम 1/6समान भाग भूमि. 'स्वामी बाबूलाल, द्वारिका प्रसाद ) , बालिग ,ओमप्रकाश ना.बा. पुत्रगण सवाई सरपरस्त बाबूलाल भाई खुद जाति किरार पता ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी जादौं पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी श्रीकिसन )नाबालिग( पुत्र देवीरामसरपरस्त सवाई जाति किरार पता ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी
0.283
भूमिस्वामी
8.
कृषि भूमि
517
9. 510
सज्जन,ओमी .दोलीराजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार गिन्नी, लीला बा. मुकेश' ना.बा. पुत्रीया परसा सरपरस्त माँ खुद जाति. मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु. नारायणी बेवा परसा जाति मेहतर पता नि. ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार
0.136
कृषि भूमि
शासकीय प्रट्टेदार
जादौं पुत्र चतुरा 'जाति किरार पता ग्राम भूमिस्वामी
0.063
भूमिस्वामी कृषि भूमि 10. 508/1
गयाबाई बेवा चिन्टू जाति मिर्धा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.073
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
11. 508508/2
मुः चन्द्रा बेवा माना जाति मिर्धा पता ग्राम भूमि स्वामी
0.200
503
12.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
कन्हैयालाल पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण पता धोबिनी भूमि स्वामी
0.150
13.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
646/1
बाईसराम पुत्र रामरंतन जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.150
कृषिः भूमि
भूमिस्वामी
14. 646/2
कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 337
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
सर्वे नम्बर
स. क्रं.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
384
0.105
15.
भूमिस्वामी कृषि भूमि
421
16.
रामहेत पुत्र खरगजीत जाति किरार पता बूडदै भूमि. स्वामीं
0.249
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
417
17.
सुरेश कुमार क्रष्ण कान्त पुत्र रामलाल जाति ब्रा . पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.137
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
हरिज्ञान पुत्र सवाई जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी कमला, लीला पुत्रियाँ सवाई जाति किरार, प्रता ग्राम भूमि स्वामी मु. कस्तूरी बेवा सवाई जाति किरार पता ग्राम 1/2समान भाग भूमि स्वामी जगदीश, वीरेन्द्र नाबलिगपुत्रगण रामचरण गायत्री नाबालिगपुत्री रामचरण सर. माँ जाति किरार पता नेहरखेडा भूमि स्वामी मु.कलावतीं बेवा रामचरण जाति किरार पता नेहरखेडा 1/18 समान भांग भूमि स्वामी मुरारीपुत्र राम्रजीलाल मु. गयाबेवां रामजीलाल जगन्नाथ पुत्र चन्टू 1/3 जाति किरार पता नेहरखेडा 1/9 समान भाग भूमि स्वामी
0.742
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
36/2/3
18.
प्रहलाद, रघुवरपुत्रगण रतनूं जाति किरारं पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा समान भाग भूमि स्वामी
0.251
भूमिस्वास्री कृषि भूमि
47.1
* 19 .
473
20.
पूरन, लखन, विजय, वीरेन्द्र पुत्रगण जगन्नाथ जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अन्जू पुत्री जगन्नाथ जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2समान भाग भूमि स्वामी गिर्राज,अमरसिंह पुत्रगण जनवेंद जाति . किंरार पता निवासी ग्राम भूमि. स्वामी गीता, जानकी, लीला, त्रिवैनी; पुत्रिया जनवेदः जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी काशी वेवा जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2समान भाग भूमि स्वामी
0.241
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
480
हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमि स्वामी :
0.094
21.
भूमिस्वामी कृषि भूमि चरण पुत्र कुडेरी जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भाग 1/2 भूमि स्वामी गया बेवा कासीराम जाति गडरिया पता निवासी, 338
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भूमिः का प्रकार:
स्वामित्व का प्रकार
स. क्रं.
सर्वे नम्बर
[ भाग 1
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का
क्षेत्रफल
हेक्टेयर में
नेहरखेड़ा भाग 1/14 प्रभूदयाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 बलराम पाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 केदारं पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग . 1/14 मथुरा पुत्री कासीराम जाति गडरिया पतां निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 रामबती पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 नारायणी पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14
0.125
485
22.
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमि स्वामी
0.084
23.
भूमिस्वामी कृषि भूमि
483
24.
हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पतां ग्रांम भूमि स्वामी
0.073
कृषि भूमि
भूमिस्वामी
484
हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमि स्वामी
0.363
कृषि भूमि 25. 467/1 भूमिस्वामी शासकीय पट्टेदार
भूमिस्वामी कृषि भूमि कमरलाल, कैलाश पुत्रगण कासीराम जाति मेहतर पता सा .दैह भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से मथुरा , रेखा पुत्रियां कासीराम जाति मेहतर पता " सा. देहं समान भाग भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से
2.070
26. 24/1.
बैजन्ती बेवा खच्चू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा भाग 1/7' महेश पुत्र *.: खच्चू जाति, किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 राजेन्द्र पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 रामअवतार पुत्र खच्चू जातिः क्रिरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 शिवराम पुत्र खच्चू जाति किरार पत्ता निवासी विजयपुर भाग 1/7 पारवती पुत्री खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 सकुन्तला पुत्री खच्चू जाति किरार, पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 भूमिःस्वामी
0.209
भूमिस्वामी कृषि भूमि 27. 24/4/5
अमरलाल पुत्रः ननकू जाति किंरार पता 339
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
स. क्रं.
सर्वे नम्बर का प्रकार स्वामित्व भूमि का प्रकार
1
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में
निवासी ग्राम नेहरखेड़ा भूमि स्वामी
0.450
28.
भूमिस्वामी कृषि भूमि
22/4
29.
भूमिस्वामी
विनंयपाल पुत्र रामजी जाति किरार पंता नि. धोबनी भूमि स्वामी
0.052
कृषि भूमि
486
516
30.
कृषि भूमि हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी ..
0.109
भूमिस्वामी
31.
भूमिस्वामी
दाताराम पुत्र पन्नू जाति किरार निवासी ग्राम धोबनी भू-स्वामी ..
कृषि भूमि 1.463
34/4
प्रहलाद, रघुवर पुत्रगण रतनू जाति किरार पता. निवासी ग्राम नेहरखेड़ा समान भाग भूमि स्वामी
8.101
योग
1.
यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् कीं गई है ।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या ' निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।
उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पंड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरानं खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है ।
4.
कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेषः- धारा 40(2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे. !
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवम वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
340
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
नर्मदापुरम , दिनांक 4 जनवरी 2023 पत्र क्र. - 178- कले. भू-अर्जन-2022
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पवारखेडा से जुझारपुरं अप दिशा में एकल लाइन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होनें सें आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक व सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनूसची सूची कमांक -1
जिला होशंगाबाद
तहसील- इटारसी
ग्राम-जुझारपुर
विवरण
क्र०
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा (हैक्टर में)
अर्जित रकवा
कुल रकवा
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-
0.056
1.035
1 निजी भूमि
0.056हे०
1- पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना हेतु योग
अनुसूची कमांक-2
ग्राम रैसलपुर
(1)
खसरा नंबर
क्र०
भूमि का कुल रकवा
कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा
अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण
निरंक
0.056 हेक्टेयर
1.035 हेक्टेयर
323/2
1 संतोष कुमार पिता राधेलाल निवासी ग्राम पथरौटा
0.056 हेक्टेयर
1.035 हेक्टेयर
योग-
है । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
341
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
रा.प्र.क्र.-08-अ-82-2022-23-भू-अर्जन-20
छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 जनवरी 2023
म० प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पाल्हरी- बड्डाढाना- तिघरा- बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि०मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म ० प्र ० शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप खः में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पाल्हरी- बड्डाढाना-तिघरा - बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर/ ग्राम
:
T
खसरा कय
नम्बर किये
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
1
2
3
चांद
छिन्दवाड़ां
तिघरा
जाने
'वाला
योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना
'प्रस्तावित
प्रस्तावित है
रकबा (हेक्टेयर
7 4
0.096
10/2
1. रामसुरेश पिता रमेश' जाति लोधी
निवासी ग्राम भूमिस्वामी
प० ह० न0-29
पाल्हरी- बड्डाढाना- तिघरा-
9/2
0.060
10/1
2.हुकमसा पिता तुकाराम जाति
गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
ग्राम- विशाला ब०नं0-117 रा० नि०म०-
चांद
बांकानागनपु रमार्ग लम्बाई 08 . 50कि०मी०
0.057
3. तुरकसां पिता भुरसा जाति' गोंड
निवासी ग्राम- बांकानागंनपुर
भूमिस्वामी
9/6
10/3
निर्माण हेतु निजी भूमि के
11/2
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
342
[ भाग 1
संबंध में
0.244
9/3
4.लोमस पिता डिमाकचंद जाति
गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
9/4
0.192
107/14
5. तीरथराम पित्ता भुरसा जाति
गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
114/15
0057
113
6.रतनिया पति साबुलाल जाति
तेली निवासी ग्राम- चिखलीखुर्द
भूमिस्वामी
0.051
112/2
7. सुरजू पिता कुंदन जाति. अहीर
निवासी ग्राम- चिखलीखुर्द
भूमिस्वामी
0.016
8. पंचू पिता पचकोडी जाति लोधी
निवासी ग्राम-तिघरा चंपत
भूभिस्वामी
0.016
111/2
9. बैसाकू पिता पचकोड़ी जाति लोधी निवासी ग्राम- तिघरा चंपत भूमिस्वामी
10. आदोराम पिता पचकोडी जाति
लोधी निवासी ग्राम- भूमिस्वामी
0.016
111/3
11. उदेराम,सुरजु, सुरजन पिता
कुंदन जाति अहीर निवासी ग्राम-
भूमिस्वामी
0.028
110/1
11
कुल योग
0.883 हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।
343
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-96-भू-अर्जन-20-23
छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 जनवरी 2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए / 101 / 2016 / एम० पी०एस ० /31 / 1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है ।इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर / ग्राम
2
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
4
3
2
1
रकबा- छिंदवाडा ग्राम-उभेगांव
छिन्दवाड़ा
खजरी प०ह०न-43 ब.न.-19 रा.नि.मं. -छिंदवाडा
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर , और पारदर्शिता का... अधिकार अधिनियमः 2013की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
T
6
5
4,
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिंदवाडों जिला छिन्दवाडां
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
0.330 हेक्टेयर
एवं उपरोक्त
भूमि पर आने
वाली
परिसंपत्तियां ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
344
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - छिंदवाडा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क0-1 , चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क0-01 तह. चौरई, जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
345
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-97 - भू-अर्जन-2023
छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 जनवरी 2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए / 101 / 2016 / एम ० पी० एस ० / 31 / 1361 भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारणं रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर / ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
4
3
2
1
रकबा- छिंदवाडा
छिन्दवाडा
ग्राम- उमरहर प० ह०न-55 ब.न.-23 रा.नि.मं. -पिंडरईकला
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
भू-अर्जन अधिकारी तहसील - छिंदवाडा जिला छिन्दवाडा
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
0.075 हेक्टेयर
एवं उपरोक्त
भूमि पर आने
वाली
परिसंपत्तियां ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
346
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म० प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभांग क0-1 , चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क0-01 तह. चौरई, जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी,
भीकनगांव , जिला खारगोन , मध्यप्रदेश
भीकनगांव, दिनांक 6 जनवरी 2023 क्र.-159-भू-अर्जन-री-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक– 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-59 एवं 162 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पिपल्या, प.ह.नं.- 17/76, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
5 1
0.032
305
भीकनगांव ग्राम-
खरगोन
पिपल्या,
0.027
304
0.048
303
प.ह.नं.- 17/76,
302
0.050
284/7
0.054 348
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
// ۷ //
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
3 1
खरगोन भीकनगांव ग्राम-
पिपल्या,
प.ह.नं.-
17/76,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
285
0.009
0.008
297
0.058
296/5
290/3
0.035
0.084
293
291
0.030
273
0.061
0.077
69
0.081
70
0.130
72
284/1
0.041
16
0.825
कुल योग
349
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.- 161 - भू-अर्जन-री-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 39.00 कि० मी० पर ग्राम- दौडवा , तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-01 से ग्राम बोरगांव , तह० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम खरदा , प.ह.नं.- 14, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
4
3
5 खरगोन भीकनगांव
0.049
41/1/2
ग्राम- खेरदा,
प.ह.नं.- 14
24/1/1
0.030
38/1
0.066
38/2
0.042
29/2
0.057 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
350
तहसील
जिला
[ भाग 1
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2
3 1
खरगोन भीकनगांव
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.057
29/8
0.032
29/3
ग्राम- खेरदा,
प.ह.नं.- 14
69/3 0.012 72 0.042 73 0.033 81/1 0.021 81/2 0.081 82/1/1 0.023 82/1/2 0.022 82/3 0.033 83 0.010 84/2/1 0.024 84/2/2 0.020 84/1 0.016 121/4 0.062 119/3 0.020 21 0.752
कुल योग
351
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.- 163-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-65 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सोमला प.ह.नं.- 36/98 , रा.नि.मं. -03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
0.015
12/1/1
ग्राम- सोमला प.ह.नं.-
11/4
0.012
36/98,
12/4
1/2
0.004
9/1/5
0.035
1/3
0.020 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
352
// هم //
तहसील
खसरा
ग्राम / पढ़वारी
राज्या क्रमांक
3 1
2
खरगोन भीकनगांव
उपयोग के अधिकार के जिये अर्जित की जागे वाजी भूमि છેઃછ
4
5
0.019
9/1/3
0.018
1/4
ग्राम- सोमला
प.हृ.नं.-
36/98
0.012
1/5
9/1/6
0.010
9/1/4
0.050
2
0,040
2/2
9/1/2
0.003
5
0.045
.4/4
0.030
4/3
0.030
4/2
0.029
4/1/1
0.020
1/1/2
0.020
0,012,
40/1
0.424
कुल योग
19 353
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.- 165- भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-59 व 187 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु_ग्राम- खारवी प.ह.नं.- 10/89, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची:
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5 1
2
158/2
0.097
ग्राम- खारवी
भीकनगांव
खरगोन
0.033
136
प.ह.नं.-
10/89
0.021
135
0.048
10
134
0.010 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
354
जिला
तहसील खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3
ग्राम- खारवी
1
2
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
प.ह.नं.-
खरगोन भीकनगांव 139
0.016
10/89
140 0.018 141 0.018 142 0.020 143 0.019 144 0.033 146 0.047 147 0.023 104/2 0.057 100 0.028 101/2 0.025 101/4 0.030 94 0.086 93 0.080 224 0.096 228 0.022 229 0.021 230 0.049 231 0.074 11 0.025 9 0.089 7 0.083 2 0.056
28
कुल योग
1.224 355
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-167-भू-अर्जन- री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-18 व 289 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96 , रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव ग्राम-
32/4
0.032
मछलगांव
32/5
0.022
प.ह.नं.-
32/6
0.022
34/96,
31/1
0.009
31/2
0.017 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[ भाग 1 356
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
0.040
31/3
29/2
0.034
29/1
0.046
ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96,
30/1
0.048
183
0.026
28/1/4
0.076
187/5
0.030
187/4
0.017
187/3
0.016
187/2
0.017
187/1
0.046
188/1
0.031
196/1
0.020
196/7
0.010
196/5
0.036
196/6
0.044
196/4
0.036
196/2
0.043
196/3
0.011
194/5
0.008
194/6
0.003
201/5
0.026
201/4
0.020
206/6
0.011
206/1
0.002
206/4
0.016
206/2
0.020
206/3
0.048
207/1/1
0.050 357
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
4
3
5
खरगोन
भीकनगांव
207/1/2
0.004
224
0.055
225/4
0.038
ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96,
225/3
0.053
225/2
0.048
227/4
0.044
229/3
0.035
229/1
0.053
229/2
0.009
225/1
0.003
357/4
0.011
358/4
357/2
0.033
358/2
357/5
358/5
0.005
359/5
353/1
0.044
353/2
0.024
394/1
0.024
394/2
0.059
395/1
0.007
32/3
0.040
166
0.002
165/1
0.022
282/1
0.066
281
0.024
279/2
0.057
277/3
0.015
278/2
0.013
278/1
0.012 358
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
// //
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
1
3
खरगोन
भीकनगांव
ग्राम- खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.004
331
मछलगांव
प.ह.नं.-
34/96, 332/2
0.040
332/1
0.058
339/1
0.021
337/1
0.020
0.042
339/2/1
334/2
0.018
337/2
0.028
338/2
0.029
357/1
358/1
0.065
359/1
357/3
358/3
0.021
359/3
72
कुल योग
2.079 359
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.- 169- भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप-- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ०डी० 39.00 कि०मी ० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह ० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 45 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- रोश्या, प.ह.नं.- 14/93 , रा.नि.मं.-03 , भातलपुर, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डेक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
13
ग्राम- रोश्या,
0.034
12
0.004
प.ह.नं.-
14/93
46/8
0.083
खरगोन भीकनगांव
46/4
0.011
ग्राम- रोश्या,
प.ह.नं.-
14/93
46/7
0.003
44/3
0.166
कुल योग
06
0.301 360
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[ भाग 1
क्र.-172- भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ० डी० 83.045 कि0 मी 0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 16 व 92 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सस्याखेड़ी प.ह.नं.- 58, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव , जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
2
5
खरगोन भीकनगांव ग्राम-
76/7
0.030
76/6
0.088
सस्याखेड़ी
प.ह.नं.- 58
78
0.050
80/4
0.030
81
0.080
खरगोन भीकनगांव
80/3
0.056
ग्रमि
82/1
0.040
सस्याखेड़ी प.ह.नं.- 58,
83/3
0.020
80/2/2
0.048
80/1
0.075
82/4
0.095
83/1
0.040
69/12
0.054
13
0.706
कुल योग
361
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.- 174-भू- अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा भाईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि० मी ० पर ग्राम- बुड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की न्नांच माईनर पाईप नहर कमांक-132 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चिखलवास, प.ह.नं.-65/ 109, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
3
1
5
खरगोन भीकनगांव
221/1
0.050
ग्राम-
220
0.040
225/3
0.005
चिखलवास,
प.ह.नं.
-65/109
0.085
225/438/1
227/1
0.060
खरगोन
ग्राम-
भीकनगांव
227/2
0.040
227/3
0.035
240/3
0.012
चिखलवास,
प.ह.नं.
-65/109
240/4
0.018
240/5
0.016
240/7
0.006
240/6
0.050
253/3
0.016
254/1/2
0.023
कुल योग
0.456
14 362
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
क्र.-176-भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-14 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु_ग्राम कोडियाखाल प.ह.नं.- 66/110, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन
4/4
भीकनगांव
0.088
5
6
0.032
41
ग्राम-
कोडियाखाल
प.ह.नं.-
66/110
0.040
9
0.110
42
0.075
खरगोन भीकनगांव ग्राम-
43/2
0.062
44/1
0.051
44/2
0,050
कोडियाखाल
प.ह.नं.-
66/110
115
45/1/1
0.012
47/1/1
47/5/1 0.029 45/1/2 0.012 47/5/2 0.040 45/2 0.024 47/4 0.022 46 0.049
कुल योग
15
0.696 363
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.- 179- भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर 0 डी0 83.045 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम बडिया तह ० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-22 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सिरलाय खुर्द प.ह.नं.-52 रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
46/2/2
खरगोन भीकनगांव
0.060
47/2/2
ग्राम-सिरलाय
खुर्द
46/1/2
प.ह.नं.-52
0.074
47/1/2
45/2/2/1
0.035
45/2/4/1
0.028
45/2/2/2
0.033
खरगोन
ग्राम-सिरलाय
भीकनगांव
45/2/4/2
0.025
खुर्द
45/2/3/2
0.060
प.ह.नं.-52
45/1/2/2
0.020
45/1/2/1/2
0.015
33/1
0.060
कुल योग
10
0.410 364
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[ भाग 1
क्र. -181 - भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बड़िया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 73 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम टेमला, प.ह.नं.- 42, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्टबिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीनअर्ध अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिअधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची ::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव ग्राम टेमला, 216/1
0.050
प.ह.नं.- 42,
216/3
0.066
169/1
0.125
169/7
0.050
169/2/2/2
0.020
खरगोन भीकनगांव
169/2/4/1
0.045
ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42,
169/2/3/1
0.040
169/2/1
0.035
169/13
0.094
197
0.068
210/1
0.088
211/1/2
0.025
236/2/2
0.038
229/4
0.050
229/5
0.025
230/2/1
0.008
16
कुल योग
0.827 365
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र. - 185-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर 0डी0 83.045 कि0 मी 0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 ग्राम पिपलई बुजुर्ग , तह ० भीकनगांव से ग्राम बड़िया तह ० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 92 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013) की. धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
183
0.011
ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54,
177
0.020
143/1
0.010
134/2/1
0.030
135/1
0.020
137/1
खरगोन
135/2
भीकनगांव
0.035
137/3
ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54,
135/3
0.015
137/3
136
0.024
134/2/2
0.042
141
0.030
140/1/1/1/1/2
0.030
140/1/1/2
0.030
12
कुल योग
0.297 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
366
[ भाग 1
क्र.-187-भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0 डी0 83.045 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-01 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- लखापुर प.ह.नं.- 30 रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
1
4
5
7/8/9/2
0.022 खरगोन भीकनगांव ग्राम- लखापुर प.ह.नं.- 30
7/8/9/3
0.022
7/8/9/4
0.024
7/8/9/5
0.005
4/2/1
0.028 367
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2
1
3
खरगोन भीकनगांव
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
4/2/2
0.028
ग्राम- लखापुर
प.ह.नं.- 30
4/3 0.010
4/4 0.060
5/2 0.008
5/6 0.008
5/3 0.010
5/4 0.010
5/5 0.008
5/7 0.008
5/8 0.008
5/9 0.010
16/1 /ग 0.072
16/1/ख 0.030
18/2 0.075
17/1/2
0.002
17/2
24/1 0.037
24/5 0.103
22
कुल योग
0.588 368
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[ भाग 1
क्र.- 189- भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर 0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-07 व 92 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- निमखेड़ी प.ह.नं. -53 , रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ' (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
4
5
खरगोन भीकनगांव
56/2
0.013
ग्राम- निमखेड़ी 3 प.ह.नं.-53,
66
0.010
02
0.023
कुल योग
369
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-192-भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0 डी0 83.045 कि० मी० पर ग्राम- खारवी, तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कांझर, प.ह.नं.- 33 तह० भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची :
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
1
2
3
खरगोन
0.035
565
भीकनगांव ग्राम- कांझर ,
प.ह.नं.- 33
567
0.030
733
0.061
736
0.019
753
0.007 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
370
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1
खरगोन भीकनगांव
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
612
0.069
0.050
615/2
ग्राम- कांझर,
प.ह.नं.- 33
654 0.055 655 0.055 615/4 0.060 538 0.080 539 0.043 182 0.002 537/1 0.069 523 0.037 522 0.056 525 0.025 516 0.030 514 0.056 513 0.025 512 0.024 502 0.024 501 0.034 500 0.076 495 0.091 489 0.080 486 0.076 478 0.045 675 0.060 679 0.089 59 0.004 58 0.116 10 0.010 11 0.027 12 0.028 13 0.028 55 0,071 33 0.050
371
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
3
1
भीकनगांव खरगोन
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.022
34/1
0.042
35
ग्राम- कांझर,
प.ह.नं.- 33
42 0.022 187 0.070 347 0.039 359/1 0.005 344 0.031 343 0.083 361/1 0.066 362 0.063 338/1 0.042 337/1 0.013 338/3 0.003 34/2 0.022 338/2 0.042 236 0.215 239 0.095 238 0.062 246 0.079 249 0.026 250 0.027 260 0.029 259 0.004 261 0.023 258/3 0.048 63 2.970
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
372
क्र.-193-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-59 , 187 व 189 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- घोड़वा प.ह.नं.- 10/89, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
3
1
5
भीकनगांव
277
खरगोन
0.007
ग्राम- घोड़वा
प.ह.नं.-
0.032
46
10/89
0.032
45
36
0.064
37
0.043 373
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खरगोन भीकनगांव ग्राम- घोड़वा 32 0.046
प.ह.नं.- 31 0.010
10/89, 20 0.010
76 0.082
19 0.053
18 0.019
17 0.029
23/2 0.008
2/5 0.033
2/4 0.046
2/3 0.023
271 0.042
272 0.007
266 0.016
265 0.018
264 0.014
117 0.018
263 0.002
115 0.040
276 0.069
116 0.018
113 0.026
112 0.030
111 0.047
105 0.023
104 0.035
103 0.014
100 0.007
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
374
// //
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
खरगोन
भीकनगांव
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
55/2
0.003
ग्राम- घोड़वा
प.ह.नं.- 56 0.009
10/89, 57 0.110
70 0.023
71 0.010
72 0.042
77 0.019
79 0.085
90 0.081
88/1 0.019
92/1 0.106
236 0.100
45 1.570
कुल योग
375
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-195-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि० मी० पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सांगवी प.ह.नं.- 29, तह० भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची:
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
1
4
3
5
खरगोन भीकनगांव
26/23
0.096
ग्राम- सांगवी,
प.ह.नं.- 29
0.039
26/22
0.075
26/21
0.030
38/2/1/1
39/12
0.082
0.06
92/15
खरगोन भीकनगांव ग्राम- सांगवी,
प.ह.नं.- 29
0.032
87/2 89/1
0.420
7
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
376
क्र.-197-भू-अर्जन- री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह . भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 80 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.- 36/98 , रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
159/1/1
खरगोन भीकनगांव
0.035
159/2/1
ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.-
159/1/2
0.020
1
36/98,
159/1/2
159/1/3
0.016
159/2/3
159/1/5
0.017
159/2/5 377
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
// ۷ //
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1 2 3 खरगोन भीकनगांव
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
ग्राम- रामपुरा , 159/3/1 0.039
159/3/2 0.033
प.ह.नं.-
159/4 0.018
36/98,
160/3 0.061
160/1/2
0.012
184/2/2
160/2 0.022
185/2/1 0.014
184/6 0.019
185/1/1 0.028
185/1/2 0.020
184/5 0.008
184/7 0.019
182/5/1 0.044
182/3 0.050
203 0.085
204/1/1 0.029
204/2 0.040
222/1/1 0.025
0.030
222/4 0.016
0.047
225 0.002
224
226 0.020
227
228 0.011
229/2 0.011
334/3
0.026
336/3
334/2 0.010
31 0.827
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
378
क्र.-199- भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0 डी0 21.00 कि० मी० पर ग्राम बड़िया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-14 तथा ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 86 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बिरुल, प.ह.नं.- 39/101 , रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
1
2
488/2
0.038 भीकनगांव ग्राम- बिरुल,
खरगोन
प.ह.नं.-
488/3
0.031
39/101
488/4
0.037
490
0.120
0.023
499/2 379
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1
भीकनगांव ग्राम- बिरुल, खरगोन
प.ह.नं.-
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.019
499/3
0.046
499/1
39/101
0.048
501/2
0.083
517
0.116
7
0.120
3/3
1/2/2
0.015
0.019
1/3
0.130
1/5
0.005
1/4
0.850
15
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
380
क्र-201-भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0 डी0 21.00 कि0 मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक - 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 14, 66 व 169 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पलासी, प.ह.नं.- 65/109, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल. एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार 'का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
38/1
0.020 खरगोन
ग्राम- पलासी,
भीकनगांव
प.ह.नं.-
40/1/1
0.033
65/109
40/1/2
0.033
40/2
0.018
43/2
0.045 381
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
5
1
3
0.032
ग्राम- पलासी,
43/1
खरगोन भीकनगांव
0.049
23/6
प.ह.नं.-
65/109
23/7 0.028
23/8 0.028
23/9 0.030
29
0.027
174/8
175/8 0.011
175/7 0.012
175/6/2 0.014
175/9 0.016
175/6/1 0.024
175/5 0.018
175/3 0.013
175/2 0.017
175/1 0.018
175/4 0.012
173/2 0.003
204/3 0.027
337/3 0.010
337/4 0.043
339 0.103
340/2 0.006
361/1 0.003
360/1 0.005
361/2 0.068
362/1
0.039
362/2
364 0.023
363/3 0.015
खरगोन भीकनगांव ग्राम पलासी, 379/3 0.007
379/4 0.006
प.ह.नं.-
65/109
379/5
0.031
386
0.035
385/2
0.003
387/2
0.068
388/2
0.031
388/3
0.032
21/2
0.010
42
1.066
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
382
क्र.- 203 -भू-अर्जन-री - 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 59 व 67 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मनोहरपुरा, प.ह.नं. -10/ 89, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
1
2
4
5
भीकनगांव
खरगोन
0.052
ग्राम-
27/2
27/5
0.014
मनोहरपुरा, प.ह.नं.
27/3
0.054
-10/89
36/2
0.095
35
0.005 383
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
0.059
39/1/1
ग्राम-
खरगोन भीकनगांव
39/1/2
0.012
0.044
21/1
मनोहरपुरा, प.ह.नं.
0.025
41/1
-10/89
41/2 0.024 16/1/1 0.003 78/1 0.074 77/2 0.005 45/13 0.015 45/14 0.035 45/21 0.024 45/16 0.023 45/17 0.068 45/19 0.020 49 0.038 22/1 0.018 6/7 0.027 6/6 0.022 6/3 0.002 7/1 0.003 6/5 0.032 6/4 0.042 7/2 0.048 9 0.096 12/5 0.008 12/1/1 0.008 31 0.995
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
384
[ भाग 1
क्र.-205-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यहं आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 67 व 116 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- अंजनगांव प.ह.नं.- 17/76, रा.नि.मं. -02, अंदड़, तहसील - भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
4
3
5
खरगोन
ग्राम-
भीकनगांव
337
0.047
338/1/1
0.005
339
0.037
अंजनगांव प.ह.नं.- 17/76,
340
0.042
341
0.024 385
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
446
0.017
344
0.280
353
0.033
ग्राम- अंजनगांव प.ह.नं.- 17/76,
351
0.018
355
0.008
354/2
0.042
0.023
359
356
0.019
357
0.013
358
0.019
361
0.047
411
0.016
412
0.020
0.017
413/1
414/1
0.055
421
0.018
425
0.046
426
0.055
427
0.044
428
0.047
452
0.237
26
1.229
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
386
[ भाग 1
क्र.-207-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-03 एवं 04 की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 106 व 116 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- औरंगपुरा प.ह.नं.-17/76, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील - भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के ' प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
5
1
3
4
खरगोन
ग्राम-
6
भीकनगांव
0.040
2/7
0.020
औरंगपुरा
प.ह.नं.-
2/6
0.086
17/76,
1/6/1
0.102
1/3/2
0.138
1/5
0.002
ग्राम-
खरगोन भीकनगांव
0.002
1/7
औरंगपुरा प.ह.नं.-
1/9
0.036
17/76,
0.040
1/8
0.041
1/10
1/4/2
0.035
0.019
192/3
12
0.561
कुल योग
387
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.- 210- भू-अर्जन- री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 14 एवं 132 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गोविन्दपुरा , प.ह.नं.- 64/108, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , वेकेबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
5
1
4
खरगोन भीकनगांव ग्राम-
9/2
0.048
9/1/4
0.023
गोविन्दपुरा, प.ह.नं.-
9/1/3
0.063
64/108
0.021
11/2/2/2
0.030
0.005
14/2/1
खरगोन भीकनगांव
14/2/2/1
0.047
14/2/3
0.069
ग्राम-
गोविन्दपुरा,
प.ह.नं.-
64/108
22/1
0.017
0.034
20/2/1
0.028
20/2/2
0.031
2/1
0.037
13
0.453
कुल योग
[ भाग 1 388
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
क्र.-212-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-289 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- धोबीखोदरा , प.ह.नं.- 41 , रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डंक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
जिला
तहसील
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव ग्राम-
106
0.033
107
0.020
धोबीखोदरा , प.ह.नं.- 41,
189
0.054
188
0.044
178
0.084
भीकनगांव
खरगोन
ग्राम-
177
0.078
धोबीखोदरा ,
175
0.022
प.ह.नं.- 41 ,
0.022
278
408
0.002
403
0.021
401
0.069
399
0.019
398/1
0.035
398/2
0.022
0.525
14
कुल योग
389
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.- 214- भू- अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि० मी० पर ग्राम दौडवा , तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम खारवी, तह ० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पालडी, प.ह.नं.- 32, तह० भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप मेज सकेगा ।
तहसील
जिला
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
52/1
0.050
खरगोन भीकनगांव
52/2
0.011
ग्राम- पालड़ी,
प.ह.नं.- 32
60/1 0.020
60/2 0.020
58 0.013
59 0.010
70/3 0.018
खरगोन भीकनगांव 69/3 0.007
69/4 0.052
ग्राम- पालड़ी,
प.ह.नं.- 32
23/3/9
0.032
23/2
0.028
23/3/7
0.035
23/3/6
0.007
28
0.041
0.074
30/1
24/5/2
0.024
24/5/1
0.032
11/4
0.042
10/2
0.016
19
0.532
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[ भाग 1 390
क्र.-216-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-18 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- एकलासा प.ह.नं.- 34/94, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
भीकनगांव
खरगोन
ग्राम-
64/4
0.088
एकतासा
73
0.018
प.ह.नं.-
74/1
0.043.
34/94
77/1
0.005
खरगोन
71/1
0.038 391
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
11
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन
0.036 भीकनगांव
71/2
70/3
0.028
70/4
0.029
ग्राम-
एकतासा
प.ह.नं.-
34/94
87/1 0.009 87/2 0.050 85 0.021 86/5 0.030 86/1 0.009 86/3 0.037 86/4 0.002 281 0.018 303 0.047 305 0.056 307/1/3 0.026 307/2 0.046 352/2 0.084 349 0.028 356/2 0.010 356/3 0.028 356/4 0.012 356/5/1 0.038 356/6 0.009 356/7 0.014 346/1 0.023 346/2 0.029 343/1 0.024 346/3 0.010 345/2 0.015 342/1 0.004 342/2 0.030
392
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
340/2 340/1/2 356/8 340/1/1 333/1 332/1 430/1/2 430/4 430/3/1 430/3/2 430/3/3
[ भाग 1
0.024 0.051 0.003 0.023 0.024 0.028 0.014 0.035 0.049 0.020 0.026 0.018
430/3/4
430/1/1
49
कुल योग
0.018
0.004
1.331 393
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-218-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर 0 डी0 83.045 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 01. 22, 52 , 77 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु_ग्राम- कोदला खालसा प.ह.नं.- 44, रा.नि.मं. -01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
2
4
1
5
खरगोन भीकनगांव
0.088
43/1/1
ग्राम- कोदला
खालसा
43/1/2 0.020
प.ह.नं.- 44, 37/3
0.050
37/4 0.004
41/4 0.040
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
394
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
1
5
3
खरगोन भीकनगांव ग्राम- कोदला 41/1 0.074
खालसा 41/3 0.004
प.ह.नं.- 44,
41/2 0.004
41/5 0.004
41/6 0.004
41/7 0.004
80/3/1 0.066
80/7 0.037
80/6 0.01.4
80/10 0.040
80/5 0.021
81/1/2 0.020
81/5 0.060
81/3 0.035
81/2 0.039
24/11 0.098
24/12 0.002
24/10 0.005
83/1 0.028
83/2 0.020
83/4 0.025
83/6 0.027
83/7 0.072
83/3 0.050
83/5 0.025
94/1 0.065
94/2/1 0.070
94/2/2 0.033
102/3/1/1 0.020
395
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
2
1
5
खरगोन
भीकनगांव
0.020
102/3/1/2
0.072
99/3
ग्राम- कोदला खालसा प.ह.नं.- 44,
0.045
103/9/2
106/2/2/1
0.039
111/2
106/2/1
0.066
0.050
110/1
110/2
0.053
107/4
0.038
107/3
0.055
108/1/1
0.043
128/1
0.055
0.027
128/3/2
0.027
128/4
128/5
0.028
124/1/3
0.064
0.010
124/2/1
138/5
0.015
0.053
140/7
0.016
139/1
0.010
164
43/10
0.028
43/2
0.026
43/3
0.016
37/6
0.030
37/7
0.031
36/167/5
0.010
37/1
0.068
38/3
0.020 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
396
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
भीकनगांव
खरगोन
0.052
38/2
38/4
0.015
ग्राम- कोदला खालसा प.ह.नं.- 44,
38/1
0.018
0.068
26/3
0.004
26/4
34/1
0.014
0.020
29/1
0.020
29/2
0.020
29/3
29/4
0.017
0.032
29/5
0.026
8/1
8/4
0.026
9
0.109
3/2
0.022
0.041
3/1
4/4
0.010
0.026
4/3
0.005
4/2
0.024
2/1/2
2/1/3
0.028
0.057
2/1/1
0.042
92/3/1
92/2/2/3
0.022
95/5/2
0.022
92/3/2
92/2/2/1
0.022
95/5/2
92/2/3/1
0.025
92/2/3/2
0.025
खरगोन
भीकनगांव
92/2 95/2
0.020
95/3/2
ग्राम- कोदला खालसा प.ह.नं.- 44,
92/2/2
0.018
95/3/1
89/2/1
90
0.025
91 92/1
95/1
89/3
0.027
89/1
0.020
89/5
0.021
89/4
0.022
97
3.148
कुल योग
397
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-220-भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि०मी० पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग , तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 से ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सांगवी, प.ह.नं.- 29 तह० भीकनगांव , जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
5
1
0.094
95/1
खरगोन भीकनगांव ग्राम- सांगवी, प.ह.नं.- 29
95/2
0.031
95/3
0.058
0.027
38/1/2
38/1/6
0.078
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.052
38/1/7
भीकनगांव
खरगोन
0.026
278
ग्राम सांगवी,
प.ह.नं.- 29
0.049
22/3
22/4
0.010
0.063
22/5
0.033
281/2
0.040
274/6
274/7
0.041
0.050
274/8
0.652
16
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
398
क्र. - 222-भू-अर्जन-री-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि० मी० पर ग्राम दौड़वा, तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-04 से ग्राम खारकी, तह ० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पाडल्या प.ह.नं.- 28 तह० भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद , जिला- खरगोन (म.प्र. )द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.030
226
भीकनगांव
खरगोन
ग्राम
0.008
224/18
पाडल्या,
0.002
224/12
प.ह.नं.- 28
0.041
223/1
0.033
222/1
0.030
234/7
ग्राम-पाडल्या,
खरगोन भीकनगांव
0.011
221/4
प.ह.नं.- 28
0.017
221/2
0.021
234/9
0.130
237
0.323
10
कुल योग
A 399
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-224-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि0मी0 पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- बड़िया, तह ० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम अमनखेड़ी, प.ह.नं.- 30 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
1
5
खरगोन भीकनगांव
0.066
49/4
0.103
53/3
ग्राम-
अमनखेड़ी,
प.ह.नं.- 30
0.057
53/2
0.051
56/4
0.026
56/1/2/क
0.029 खरगोन भीकनगांव
56/2/क
0.026
56/2/ख
ग्राम-
अमनखेड़ी,
प.ह.नं.- 30
0.040
56/3
08
0.398
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
400
क्र.-226-भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ०डी० 39.00 कि० मी० पर ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारकी , तह० भीकनगांव जिला खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- दौड़वा प.ह.नं.- 13 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है. उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.031
34/5/5
खरगोन भीकनगांव
0.030
48/1
ग्राम दौड़वा,
प.ह.नं.- 13
0.036
48/2
0.036
48/3
0.041
48/4 401
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
जिला तहसील ग्राम / पटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
हल्काक्रमांक कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
3 4 5
1 2
48/5 0.105
49/1/2 0.122
49/850 0.032
51/2 0.022
51/1 0.048
51/3 0.026
51/6 0.038
349/1 0.051
349/2 0.018
350/3 0.048
361/3 0.043
415/2 0.023
364/2 0.076
366/1/1 0.058
366/1/2 0.003
374 0.060
376/877 0.009
375/1
0.074
376
377/5 0.011
377/6 0.026
377/8 0.024
377/9
0.056
377
412 0.033
606/1 0.055
606/2 0.064
606/3 0.066
607 0.004
693/1/1 0.058
693/2/1 0.010
693/2/2 0.034
693/2/4 0.058
693/3/2 0.068
695/3/2 0.032
402
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
702/11
703/3
703/4
703/5
703/6
703/7
705/1/1/2
705/1/1/3
705/1/2
705/2
711/2
711/3/2
711/3/3
712/1/4
713/1/3
715/1
719/1/1
715/2/5
715/2/6
716/1
716/2
कुल योग 62
[भाग 1
0.020 0.050 0.010 0.020 0.020 0.014 0.014 0.060 0.022 0.043 0.066 0.003 0.018 0.021 0.065 0.126 0.012 0.002 0.036 0.003 0.023 2.277
403
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-228-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि० मी० पर ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-04 से ग्राम- खारकी , तह ० भीकनगांव जिला खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु आम खोलवा, प.ह.नं.- 28 तह० भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .)द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.003
119
खरगोन भीकनगांव ग्राम खोलवा, प.ह.नं.- 28
0.002
118
0.038
99/5
0.040
99/6
0.044
99/7
0.024
133/4
ग्राम-खोलवा,
भीकनगांव
खरगोन
0.026
133/6
प.ह.नं.- 28
0.024
133/5
133/7
0.028
0.058
107/2
0.012
106/1
0.074
106/2
0.002
106/3
0.055
105/1
0.002
105/2
0.050
112/2
0.482
16
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
404
क्र.-230- भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39,00 कि० मी० पर ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम खारकी, तह० भीकनगांव जिला खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पोखर बुजुर्ग, प.ह.नं.- 32 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद , जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.024
5/1/1
भीकनगांव
खरगोन
0.046
4
ग्राम पोखर बुजुर्ग,
0.069
11/3
प.ह.नं.- 32
12 0.037 346/1/9 0.030 346/1/10 0.026 335/1 0.062 335/2 0.126 336 0.112 326 0.020 327 0.039 325 0.084
ग्राम-पोखर
भीकनगांव
खरगोन
0.037
333/2
0.012
334/2
बुजुर्ग,
प.ह.नं.- 32
0.062
338/3
0.004
338/2
0.052
338/1
0.054
340/1
340/2
0.078
0.027
346/1/1
0.032
10/1
1.033
21
कुल योग
405
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-232-भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि०मी० पर ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- लालखेडा, प.ह.नं.- 40 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची :
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
1
5 खरगोन
ग्राम-
भीकनगांव
126/5
0.026
लालखेडा, प.
126/4
0.010
ह.नं.- 40
126/3
0.002
127/2/2
0.032
127/1/3
0.037 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
406
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2
3 1
भीकनगांव
खरगोन
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.039
127/1/2
0.030
127/1/1/1
0.080
127/1/1/2
ग्राम-
लालखेडा, प.
ह.नं.- 40
122/1/4 0.032 121/1 0.008 121/2 0.055 120/2 0.007 112/2 0.046 113/2 0.063 96 0.078 97/2/1/3 0.016 97/2/1/4 0.045 4/2 0.009 112/1 0.014 19 0.629
कुल योग
407
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-234-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाडा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि० मी० पर ग्राम- दौडवा, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -01 से ग्राम बोरगांव , तह ० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बोरगांव, प.ह.नं.- 12, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची :
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
3
5 1
खरगोन
ग्राम-
भीकनगांव
81/2/1
0.010
बोरगांव, प.ह. 81/2/2
0.020
नं.- 12
81/3
0.016
107/1/4
0.036
111/2
0.041 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
408
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.002
111/3
खरगोन भीकनगांव
0.003
127/1/1
ग्राम- बोरगांव,
प.ह.नं.- 12
127/1/2 0.007 128/5 0.004 168/11 0.004 168/12 0.026 168/13 0.010 128/6 0.011 128/7 0.009 128/8 0.008 134/2 0.004 134/3 0.007 134/4 0.007 135/1/1 0.004 135/1/2/2 0.009 135/2 0.007 136/1 0.008 136/2 0.007 137/2 0.020 137/3 0.022 137/7 0.024 163/7 0.026 163/9 0.012 163/10 0.009 163/11 0.018 386/2 0.024 386/5 0.014 388 0.006 389 0.013 390/1 0.023 390/2/1/2 0.010 390/2/1/1 0.010 390/2/2/1 0.013 412 0.019 33 0.522
कुल योग
409
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.- 236-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 01 , 28 , 58 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- ग्राम- जामन्या बुजुर्ग प.ह.नं.-60 / 104, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
5 1
3
ग्राम- जामन्या
10/2
0.025 भीकनगांव
खरगोन
12/2
0.025
बुजुर्ग प.ह.नं.
-60/104
10/1
0.055
13
0.095
15
0.045
16 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[भाग 1 410
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.120
17/2
भीकनगांव
खरगोन
0.015
17/1
ग्राम- जामन्या बुजुर्ग प.ह.नं.
-60/104
23/1 0.025 23/2 0.063 23/3 0.063 26/7 0.025 26/5 0.005 26/10 0.010 27/1 0.065 73/1 0.130 74 0.075 5/1 0.070 7/1 0.005 6/2 0.068 3/6 0.040 17/4/1/1 0.033 17/4/1/4 0.033 20/1 0.054 20/2 0.054 20/3 0.024 30 0.138 67/4 0.025 62/1 0.054 63/5/1 0.030 63/4 0.030 63/3 0.020 63/2/1 0.030 63/1 0.008
411
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
भीकनगांव
खरगोन
0.008
61/5/2
0.008
61/4
ग्राम- जामन्या बुजुर्ग प.ह.नं.
-60/104
61/1/1 0.050 151 0.020 235 0.030 236/1/9 0.060 236/1/6 0.045 236/1/7 0.055 236/1/10 0.010 236/1/5 0.010 236/1/11 0.010 236/1/12 0.010 47/1/1 0.063 47/6/1 0.035 46/1 0.075 260 0.015 49/1 0.053 50/2 0.015 49/2 0.010 50/1 0.040 53 2.179
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
412
क्र.-238 - भू-अर्जन-री -1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि० मी० पर ग्राम- खारवी, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह ० भीकनगांव जिला खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सिराली, प.ह.नं.- 16 तह० भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
5 1
2
खरगोन भीकनगांव
ग्राम-
23
0.005
सिराली, प.ह.
29/2/1
0.010
नं.- 16
0.056
30
24/1
0.073
29/1
0.026 413
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
1
2
3
खरगोन भीकनगांव
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
29/2/2
0.010
0.036
24/2
ग्राम- सिराली,
प.ह.नं.- 16
29/3 0.014
51/2 0.017
51/5
0.012
264/3
51/7
0.028
264/5
52/2 0.027
51/3 0.020
52/1 0.025
51/4
0.016
264/2
51/8
0.032
264/6
51/6
0.024
264/4
52/3 -0.015
264/9 0.028
0.114
224 0.024
225 0.016
232/1/1 0.048
233 0.030
234 0.038
230 0.080
215 0.053
136 0.032
147 0.008
144 0.012
143/1 0.003
142/2 0.011
143/2 0.007
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
414
0.012
142/1
भीकनगांव
खरगोन
ग्राम- सिराली,
प.ह.नं.- 16
115 0.014
0.032
116/2
116/1/2 0.036
119/2
0.030
119/4
118 0.047
119/1 0.034
109/1/1/1 0.050
109/1/1/2 0.023
439/1/3 0.041
439/1/1 0.018
445/2 0.062
443/2 0.034
445/1 0.063
447 0.025
446/1 0.088
446/2 0.003
316/2 0.030
317 0.055
346 0.058
353/1 0.005
372/1 0.077
373/1 0.015
55 1.802
कुल योग
415
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.- 240-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- " ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि० मी० पर ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारकी, तह० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बोरूठ, प.ह.नं.- 10 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद , जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.009
181
खरगोन भीकनगांव ग्राम बोरूठ,
0.044
180
प.ह.नं.- 10
0.044
179
0.054
57
0.010
55 416
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3
2
1
भीकनगांव
खरगोन
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.010
56
0.010
60
ग्राम-बोरूठ,
प.ह.नं.- 10
61/1 0.024 61/2 0.024 47 0.003 44 0.019 40 0.029 41 0.016 34 0.002 65 0.041 66 0.081 33 0.098 67 0.060 68 0.052 69 0.004 93 0.153 77 0.032 82 0.018 83 0.056 81 0.026 80 0.016 32 0.094 31 0.004 3 0.242 10/1 0.003 9 0.020 8 0.034 345 0.036
33
कुल योग
1.368 417
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.- 242-भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर ०डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम बड़िया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक -14 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु_ग्राम- सुल्तानपुरा प.ह.नं.- 64/108, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
33/1
ग्राम-
खरगोन भीकनगांव
33/2/1
33/2/2
0.010
सुल्तानपुरा प.ह.नं.-
64/108
33/4/1
33/1/5
0.037
33/4/4 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
418
/
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
33/1/2
खरगोन भीकनगांव
33/2/1
0.005
33/2/2
ग्राम- सुल्तानपुरा प.ह.नं.-
64/108
33/4/2
33/1/3
33/2/1
0.013
33/2/2
33/1/4
0.014
33/4/3
33/1/6
33/2/1
33/2/3 0.011 33/4 33/1/7 33/2/1 33/2/3 0.049 33/4 34/10 0.029 34/8 0.013 34/6 0.033 34/5 0.012 34/11 0.030 34/1/1/1/1 0.013 34/1/1/2/1 0.012 34/1/1/1/2 0.014 34/1/1/2/1 0.013 34/1/1/3/2 0.032 34/1/1/घ 0.045 34/1/1/5 0.034
419
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3 1 खरगोन
2 भीकनगांव
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.063
28/1/1/2 28/1/2/2
51/2/7
0.011
0.018
51/2/8
ग्राम-
सुल्तानपुरा
प.ह.नं.-
64/108
0.018
51/2/6
0.019
51/2/1
0.025
51/2/5
51/2/4
0.021
0.024
51/2/3
0.015
51/2/2
0.012
51/8
0.058
52
0.052
71/3
73/क
0.025
74/2
0.050
114
0.053
96/3
0.102
96/1/1
94/3
0.080
1.065
34
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
420
क्र.-244-भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ०डी० 39.00 कि०मी० पर ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी , तह ० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बंझर प.ह.नं.- 37 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. )द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.065
1/1
भीकनगांव
खरगोन
0.060
1/2
ग्राम बंझर,
प.ह.नं.- 37
0.040
1/3
0.070
1/4
0.020
1/5 421
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.025
4/1
भीकनगांव
खरगोन
0.100
7/4
ग्राम- बंझर, प.
ह.नं.- 37
4/2
4/3/1
0.100
4/3/2
4/4
43/3 0.060
44/3/1 0.040
46/18 0.025
9/4 0.030
25/19 0.035
7/2 0.005
46/19 0.035
48/3
0.215
49/5
47/1 0.040
109 0.015
110/1 0.205
38 0.020
104/4 0.020
111/4 0.060
111/3 0.070
148/4 0.025
146
0.070
155
154/2 0.025
158/1 0.030
1.58/2 0.030
160 0.030
162/1 0.060
9/2 0.040
25/17 0.020
25/6 0.095
303/1/1 0.045
298/6 0.050
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023 422
302/1 307/1 302/2 303/3 304/6 319/3 319/1 319/2 324/1/1 326 328 444 445/1/1 393 436/1/1 436/4 436/5 436/6 436/7 433/1/1 433/4 433/2 589/4 589/1 327/1 399 394 9/3 10/7 31/3 31/2 31/1 30/4 30/2 30/1 28/2 28/4 28/3/2 28/3/3 28/3/1 298/5 391
[भाग 1
0.013 0.030 0.048 0.030 0.020 0.020 0.080 0.180 0.025 0.010 0.025 0.035 0.040 0.025 0.070 0.060 0.060 0.065 0.130 0.015 0.070 0.065 0.050 0.020 0.025 0.040 0.030 0.030 0.025 0.020 0.025 0.010 0.030 0.055 0.060 0.025 0.025 0.014 0.020
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023 भाग 1 ]
389
423
0.020
0.005
390/1
388 0.030
0.030
387/1
385 0.060
0.035
106/7
92/1 0.060
109 0.040
110/2 0.050
154/1 0.040
159/2 0.050
25/18 0.010
25/19 0.020
440/1
0.030
441/1
कुल योग 88 3.975
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
424
क्र.-248-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि0 मी0 पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग , तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - सांईखेड़ी, प.ह.नं.- 45 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
0.042
51/1
खरगोन
ग्राम-
भीकनगांव
0.050
51/2
सांईखेड़ी, प.ह.
नं.- 45
51/3
0.043
52/10
0.016
52/9
0.014 425
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.011
52/8
खरगोन भीकनगांव
0.014
52/7
ग्राम- सांईखेड़ी, प.ह.
52/6
0.033
नं.- 45
52/5 0.021
52/4/1 0.014
52/2 0.028
52/4/2 0.014
52/3 0.024
52/1 0.024
129/2
0.014
130/2
129/1/1 0.052
130/1/1 0.073
129/1/3/2/1 0.063
128/10 0.006
128/15 0.006
128/11 0.008
128/12 0.007
128/16 0.008
128/14 0.007
127 0.030
124/1 0.025
124/3 0.026
124/4 0.028
121/6 0.014
121/5 0.010
121/4/1 0.014
121/4/2 0.004
121/3 0.023
121/2/1 0.009
121/2/2 0.008
121/2/3 0.008
121/1 0.033
120 0.026
119/2 0.020
119/1 0.004
118/1 0.036
A मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
426
[ भाग 1
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.012
118/2
खरगोन भीकनगांव
117/2/1
0.002
201
0.004
ग्राम-
सांईखेड़ी, प.ह.
नं.- 45
110
0.008
0.022
207
0.027
109/2
208
0.039
0.025
109/1
107/1/3
0.044
107/1/2
0.045
107/4
0.010
0.013
107/3
0.013
107/2
105/2
0.070
0.135
103/1/2
0.025
101/7
101/9
0.021
101/6
0.034
102/7
101/8
0.020
0.065
349/5
349/4
0.046
349/3
0.055
349/2
0.041
349/11
0.014
349/10
0.023
349/9
0.048
349/3
0.020
392/1
0.109
389
0.086
388/3
0.039
388/2
0.034
388/1
0.036
354/6
0.026 427
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2
3 1
खरगोन भीकनगांव
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.034
354/5
0.029
354/4
0.025
354/3
ग्राम-
सांईखेड़ी, प.ह.
नं.- 45
0.079
378/1
0.020
378/2
0.077
357/5
0.022
357/4
362/8
0.031
0.014
255/1
255/4
0.019
0.020
255/3
255/2
0.018
390/1
0.063
0.063
390/3
386/10
0.051
0.022
386/9
386/8
0.042
0.004
384/4
36/3
0.010
36/6
0.050
36/4
0.060
36/7
0.015
36/1
0.055
37/1
0.060
38/2
0.032
3.036
110
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
428
क्र.-250-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0 डी0 83.045 कि0 मी0 पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 से ग्राम बड़िया, तह० भीकनगांव जिला खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- आखापुरा, प.ह.नं.- 18 तह० भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
12/1
0.042 खरगोन भीकनगांव ग्राम- आखापुरा,
प.ह.नं.- 18
13/3 0.020 13/2 0.053 13/1/3 0.053 13/1/2 0.029
429
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
खरगोन भीकनगांव
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.018
13/4
ग्राम- आखापुरा,
प.ह.नं.- 18
13/1/4 0.018
68/1/3 0.035
66,
0.003
68/2
64 0.018
63/1 0.055
63/2 0.040
62 0.014
54 0.014
60 0.019
58/1 0.045
59/1 0.019
59/2 0.079
79/2 0.010
79/8 0.024
93/1/1 0.038
93/1/2 0.043
93/2 0.002
92/3 0.020
92/4 0.050
92/2 0.005
92/6 0.057
92/1 0.034
28 0.857
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
430
क्र.- 268 -भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-66 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु_ग्राम- पुनासला , प.ह.नं.- 19/95 , रा.नि.मं.-02 , चेनपुर , तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची :
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.026
17/2
ग्राम-
खरगोन झिरन्या
0.026
पुनासला,
17/3
प.ह.नं.-
0.039
16
19/95,
0.032
19/2
20/2/1
0.012 431
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.039
20/1/3
ग्राम-
झिरन्यया
खरगोन
0.085
392/1
पुनासला,
प.ह.नं.-
0.020
392/2
19/95,
0.029
393/1
0.043
396/1/2
0.025
397/1/3
0.034
407/1/1
0.028
407/1/2
0.025
413/2/2
0.074
489
0.034
499
407/1/3
0.006
413/2/1
0.031
0.049
397/3
397/1/2
0.041
413/1/1/2
0.042
0.740
21
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
432
क्र.-270-भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि 0 मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 84 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पोखर , प.ह.नं.- 18 , रा.नि.मं.-02, चेनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्त्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
31/1
0.025 खरगोन झिरन्या ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 18,
0.028
30
0.028
29/3
87
0.028
88
0.026
0.032
89
खरगोन झिरन्यया ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 18,
0.055
90/2
0.062
90/1
0.020
94
0.304
09
कुल योग
433
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-272-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर 0 डी0 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बडिया, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-05 से टेल, तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण और उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बैढान्या बुजुर्ग प.ह.नं.- 92 तह ० झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. )द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.053
79/2
झिरन्या
खरगोन
ग्राम
72/82/8
0.033
बैढान्या
3/3
0.010
84
बुजुर्ग
प.ह.नं.- 92
0.090
85
0.100
87/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
434
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3
खरगोन झिरन्या ग्राम बैंढान्या
बुजुर्ग प.ह.नं.-
92
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
90/1 0.035
91/1/2 0.030
91/1/3 0.010
91/1/4 0.030
96 0.052
95/3 0.014
95/2 0.040
94/2 0.030
94/1 0.040
30 0.042
29/2 0.030
29/7 0.006
29/13 0.006
29/9 0.006
29/1 0.006
31/1 0.150
29/6 0.006
31/2
0.030
32
38/1 0.028
39/1/2 0.008
37/1 0.015
37/2/2 0.008
37/2/1/1 0.012
34
35 0.175
36
29 1.095
कुल योग
435
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-274-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक– 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खोई, प.ह.नं.- 15, रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5
खरगोन झिरन्या
22/3
'0.009
ग्राम- खोई,
प.ह.नं.- 15
23/3
0.010
24/4/1
0.078
24/4/2
0.051
25/4/2
26/1
0.045 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
436
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
1
3
4
5
खरगोन झिरन्यया
26/2
0.007
ग्राम- खोई,
प.ह.नं.- 15
37/3
0.041
35/1
0.061
32/5
33/5
0.038
34/5
32/6/2
0.029
31/2
0.048
29/1
0.032
30/1
44/3
0.024
47
176/1
0.060
176/2
0.045
176/5
0.021
176/4
0.061
176/3
0.043
177/2/1
0.090
177/1
19
कुल योग
0.793 437
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-276-भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि ० मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-234 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु_ग्राम- बलखड़ , प.ह.नं.- 40, रा.नि.मं. -01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
3
5 1
खरगोन झिरन्या
ग्राम-
154/1/4
0.062
बलखड़ ,
152/2
0.040
प.ह.नं.- 40,
153/3
0.040
153/4
0.030
153/5
0.030 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
438
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.016
153/6
झिरन्या
खरगोन
0.010
153/7
ग्राम- बलखड़, प.ह.नं.- 40,
0.050
157/1/2
0.045
157/1/1
0.080
166
0.104
165/1
178/1/3
0.073
0.045
178/2
0.045
178/3
0.023
177
0.010
179/1/1
179/1/2
0.060
183/194
0.041
179/1/6
179/3
0.051
193/2/2
180/4/1
0.049
180/2
0.030
0.934
21
कुल योग
439
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.- 278- भू-अर्जन- री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि ० मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक– 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-234 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बायखेड़ा प.ह.नं.- 40, रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील - झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 खरगोन झिरन्या
10/4/1/1/1
0.074
ग्राम-
बायखेड़ा
प.ह.नं.- 40
01
कुल योग
0.074 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
440
क्र.- 280- भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- नानकोड़ी, प.ह.नं.- 35, रा.नि.मं. -01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
5
1
खरगोन झिरन्या
ग्राम-
247/1/1
0.012
247/1/3
0.027
नानकोड़ी,
प.ह.नं.- 35
247/1/2
0.039
0.048
247/2
249/1
0.028
249/2
0.036
झिरन्यया
ग्राम-
खरगोन
0.126
251
नानकोड़ी,
प.ह.नं.- 35
252/1 0.016 190/1/1 0.025 255/1 0.109 257 0.013 259/4 0.112 270/4/1 0.025 270/4/2 0.003 280/3 0.136 15 0.755
कुल योग
441
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-246-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि 0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 05, 45, 53 76, 85, 87 एवं 104 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम :-दौड़वा, प.ह.नं. 92, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.155
361/3
खरगोन
ग्राम
भीकनगांव
0.049
361/1/1
:-दौड़वा,
प.ह.नं. 92
0.021
362/3
0.020
362/2
0.003
362/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
442
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.032
361/2
भीकनगांव
खरगोन
ग्राम
0.048
:-दौडवा,
359/2
प.ह.नं. 92
359/1 0.009 359/4 0.008 358/1 0.038 358/2 0.034 336/1 0.086 320 0.012 328/870/2 0.004 323 0.003 322/1 0.008 322/2 0.008 298 0.006 299 0.004 292/6 0.028 292/1 0.020 292/4 0.020 292/3 0.026 292/2 0.038 225/1 0.032 226 0.097 216/866 0.060 216 0.052 405 0.020 374 0.044 373/3/1 0.046 373/3/2 0.077 352/2 0.058
443
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
भीकनगांव
1 खरगोन
0.015
352/3
0.069
338/1/1/2
ग्राम
:-दौड़वा,
प.ह.नं. 92
0.074
338/1/1/1 2
0.007
80/4
0.086
80/2/2
0.052
164/1
0.044
164/2
0.017
164/3
0.011
165
0.049
163/1
178/1/2
0.018
0.033
178/1/1
0.013
703/3
0.040
605/1
0.038
604/2
0.036
604/1
0.060
603/2
0.008
602/7
0.020
602/2
602/3/1
0.013
0.013
602/3/2
0.036
51/3
0.049
51/4
0.064
51/5
0.015
48/3
0.010
49/3
0.019
59/4
0.051
59/3
0.015
59/7 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
444
11
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
भीकनगांव
1 खरगोन
0.029
59/2/2
0.044
61/2
ग्राम
:-दौड़वा,
प.ह.नं. 92
63/5/1 0.021 63/5/2 0.021 70 0.083 69/1/2/4 0.059 69/1/2/3 0.046 69/1/2/2 0.025 86/1 0.022 153 0.037 152/863/3 0.011 59/5 0.015 152/863/2 0.044 152/863/1 0.082 151/1 0.012 68/2 0.004 48/5 0.012 75/7 0.045 75/6 0.027 75/5 0.035 76/2 0.055 72/2 0.026 155/2 0.019 150/2 0.045 149 0.060 148 0.042 147/1 0.025 146 0.017 146/859 0.011
445
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
खसरा
तहसील
जिला
कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खरगोन
भीकनगांव
0.016
145
ग्राम
0.005
140/4
:-दौड़वा,
प.ह.नं. 92
0.092
140/1
0.026
123/852
0.030
123/1/2/2
0.038
123/ 1/2/2/ क
0.007
123/1/2/ 1 /ग
134/1/2/2
0.027
123/1/2/1
0.016
134/1/2/1
0.022
0.098
129
3.492
101
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
446
क्र.-252-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव -बिंजलवाड़ा माईको उदद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 39.00 कि0 मी0 पर ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -04 से ग्राम- खारवी, तह ० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पछाया, प.ह.नं.- 12 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. )द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.004
6
खरगोन भीकनगांव ग्राम पछाया , प. ह.नं.- 12
8/1 0.025 8/2 0.052 11/1/5 0.034 11/1/4 0.033
447
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.016
11/2
खरगोन भीकनगांव ग्राम-पछाया , प. ह.नं.- 12
0.034
11/1/3
0.012
11/1/2
0.043
0.065
9/7
0.060
2/3/3/1
159/2
0.016
160/2
159/5
0.053
160
0.057
159/3
0.029
182/1/1
0.045
182/1/2
0.005
182/1/4
0.041
182/1/3
0.024
196/1
0.050
195/1
0.074
195/4/1
0.015
195/5/1
0.026
195/3/1
0.015
192
219/3/1
0.030
220/3/1
219/3/2
0.034
220/3/2
219/2/3
0.039
220/2/3
219/4
0.012
220
0.008
219/7
219/5
0.037
220/5
219/6
0.025
220/6
0.010
211
1.023
32
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
448
क्र.- 254-भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ० डी० 83.045 कि0 मी0 पर ग्राम- खारवी, तह०– भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी , तह० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- नरगांव, प.ह.नं.- 35 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
1
2
5
खरगोन
17/1/1
0.032 भीकनगांव ग्राम- नरगांव, प.ह.नं.- 35
18/1/1
0.035
0.100
18/1/3
14/1/1
0.014
14/1/2
0.014 449
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.051
19/2
खरगोन भीकनगांव
0.005
14/2
ग्राम- नरगांव,
प.ह.नं.- 35
21/1 0.040 21/2 0.166 23/1/1/1/2 0.044 23/1/1/1 0.056 30/1 0.023 26/1/1/1 0.015 30/2 0.020 30/3 0.003 31/1 0.082 31/2 0.008 108/1 0.016 108/4 0.026 109/1 0.039 109/3 0.021 110/1 0.038 110/2 0.023 113 0.030 107/1 0.049 114/1 0.032 125/6/2 0.056 124/2/1/2 0.052 124/1 0.043 124/2/1/1 0.004 124/3 0.062 122/2 0.046 123/3/3 0.005 123/3/4 0.032 140/5 0.062 140/3 0.156 140/2 0.029 140/1 0.103 155/2 0.020 155/1 0.097 160/2 0.021 179/1 0.008
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
450
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2
3 1
खरगोन भीकनगांव
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.098
179/2
178/2
0.004
ग्राम- नरगांव,
प.ह.नं.- 35
178/4 0.018 178/3 0.037 175/3 0.028 175/2 0.033 174/8 0.032 174/3 0.066 174/7 0.045 174/1/2 0.031 83/2 0.086 322/1/1 0.002 323/2 0.048 323/1 0.024 330 0.020 314/1/3 0.002 336/3 0.051 314/1/2 0.011 314/1/1 0.030 314/2/1 0.036 314/2/2 0.020 314/2/3 0.009 314/2/4 0.011 314/2/5 0.021 421 0.120 114/2 0.019 124/2/2/2/1 0.034 124/2/2/2/2 0.027 119/1 0.044 119/2 0.037 120/4 0.032 120/3 0.034 143 0.141 144/5 0.048
451
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1
खरगोन भीकनगांव
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.007
146/1
0.065
150/1/1
ग्राम- नरगांव ,
प.ह.नं.- 35
154/1 0.052
154/2 0.040
154/3 0.035
154/4 0.044
150/1/3 0.040
204/3/4 0.010
25/2 0.004
24/1 0.005
21/3/2 0.005
23/1/1/1/1 0.041
23/3 0.012
23/1/2/3
0.012
23/1/1/2
23/2/2/1 0.012
23/1/1/2/1 0.021
41/2 0.050
41/4 0.032
41/3 0.026
36/1 0.112
36/2 0.032
83/3 0.012
98 3.746
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
452
क्र.-282-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0 डी0 21.00 कि० मी० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17, रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
5
1
529/3
खरगोन झिरन्या
0.147
531/3
ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17,
529/2/2
0.021
531/2/2
529/2/3
0.074
531/2/3
528/3/3
0.017
528/4
0.067
खरगोन झिरन्यया ग्राम- शिवना,
प.ह.नं.- 17,
565/2/1
0.053
0.065
528/5
528/1
0.005
565/1
0.012
0.082
567/1/1/5
567/1/1/4
0.030
0.573
11
कुल योग
453
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.- 183-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0 डी0 21.00 कि0 मी0 पर ग्राम बडिया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-203 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पिपल्या बुजुर्ग, प.ह.नं.- 63/107, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
0.080
274 275
ग्राम- पिपल्या बुजुर्ग,
413/1
0.030
प.ह.नं.- 63/107,
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
267
खरगोन भीकनगांव ग्राम- पिपल्या
0.043
413/2
0.020
बुजुर्ग, प.ह.नं.- 63/107,
04
कुल योग
0.173 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
454
क्र.-284-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बडिया तह . भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 66 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- भड़लेन, प.ह.नं.- 23, रा.नि.मं.-02, चेनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव , जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
4
5
खरगोन
12
झिरन्या
0.018
3 ग्राम- भड़लेन, प.ह.नं.- 23,
490/12
0.004
11
0.034
17/1
0.054
0.046
17/2
खरगोन झिरन्यया
41/2
0.080
ग्राम- भड़लेन, प.ह.नं.- 23,
41/7
0.075
43/2
0.034
367/1
0.015
367/3
0.015
367/2
0.014
368/1
0.018
368/2
0.012
369
0.030
370/1
0.038
370/2
0.020
372/1
0.019
कुल योग
17
0.526 455
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.- 286-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि0 मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पोखरखुर्द, प.ह.नं.- 18 , रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
1
4
2
5
खरगोन झिरन्या
4
0.112
19/2
0.002
ग्राम- पोखरखुर्द, प.ह.नं.- 18,
23/10/2
0.076
23/22
0.068
23/23
0.002 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
456
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन झिरन्यया
23/28
0.066
23/29
0.015
ग्राम- पोखरखुर्द, प.ह.नं.- 18,
31/3
0.046
31/2
0.022
31/1
0.146
86/1/1
0.090
103
0.038
105
0.002
123/2
0.069
96/4
0.005
123/1
0.146
125/2/2
0.052
125/1
0.059
126/2
0.032
126/1
0.038
130
0.032
21
कुल योग
1.118 457
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.- 288 -भू-अर्जन-री- 1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17 , रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी 'हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
1
2
4
5
खरगोन झिरन्या
681/2
0.058
ग्राम- शिवना,
प.ह.नं.- 17,
682/1/1
0.060
682/1/2
0.046
682/1/3
0.040
633
0.135
634/2 458
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[ भाग 1
// //
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
1 2 3 5
खरगोन झिरन्यया ग्राम- शिवना, 632/2/2 0.045
प.ह.नं.- 17, 632/1/2 0.082
328/3 0.014
329/3/6 0.050
329/3/5 0.013
329/3/4 0.013
329/3/3 0.013
329/3/1 0.032
329/2 0.017
336/1 0.010
336/2 0.065
337/1/1 0.029
337/1/2 0.020
338/1/1/1 0.058
337/2 0.006
503 0.013
502/11 0.030
502/10 0.040
464/2/1 0.040
505/1
0.007
505/2
508 0.055
511/1 0.022
511/2 0.093
511/3/1 0.014
516/1 0.011
516/2 0.032
519/5 0.050
519/6/1 0.014
459
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन
झिरन्या
0.052
519/7
ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17,
519/4
0.038
518/4
0.036
471/1/1/1
0.042
467/1/3
0.130
461/1/3
464/8
0.018
464/4
0.033
464/3
0.015
464/2/2
0.040
464/6
0.028
164/1
0.123
164/2
0.057
164/3
0.025
164/4
0.026
165/1
0.056
165/3
0.064
166/1/1
0.055
166/1/2
0.053
51
2.118
कुल योग
460
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[ भाग 1
क्र.- 290-भू-अर्जन-री-1-2023
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर 0 डी0 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बडिया, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-05 से टेल, तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण और उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- तेड प.ह.नं.- 24 तह0 झिरन्या , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए 1
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.020
27
झिरन्या
खरगोन
ग्राम तेड़
प.ह.नं.- 24
0.064
29/1 38
35
0.072
0.072
39
77/4
0.010
निरंतर 461
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
खरगोन झिरन्या
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.023
180/5
0.008
77/3
ग्राम तेड़ प.ह.
नं.- 24
0.020
78/2
0.004
254/4
0.030
79
71
0.034
0.019
83/1
77/2
0.008
0.078
1/1
0.038
1/2
0.026
1/3
0.032
170/1
0.042
174
0.006
177/2
0.016
178/1
0.008
179/1
0.023
179/3
0.019
178/2
0.017
179/2
0.023
180/4
0.033
182/4
0.033
182/5
259/1
0.110
0.067
256/1
0.018
254/1
254/2
0.018
0.012
254/3
32
1.003
कुल योग
मिलिंद ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).
462
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[भाग 1
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 2 जनवरी 2023
कमांक / भू- अर्जन / 2022 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमांक 06/ अ-82/2022-2023 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील खुजनेर जिला राजगढ़ हेतु ग्राम कोलूखेड़ा की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची ( 1 ) : -
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि
स.क.
विवरण
( 1 )
(2)
1
कोलूखेड़ा
कुलयोग:-
अर्जनीय रकबा (हे.में )
( 3)
0.053
0.053
-: अनुसूची ( 2 ) :1
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि : -
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
1
2
1 गोरीशंकर पिता हरीसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
कुलयोग :-
ग्राम कोलूखेड़ा
खसरा नंबर कुल रकबा (हे .में) अर्जनीय रकबा (हे.में)
3
4
5
0.795
0.053 3/16/1/2/1
1
0.795
0.053
1
0.795
0.053
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
463
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्र. क्र. 05-अ- 82-2022-23
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रोज्या के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम रोज्या
खसरा नंबर
अर्जनीय रकबा (हे .में ) स.क.
कुल रकबा (हे.में)
प्रभावित कृषक का नाम
5
4
3
2
1
0.287
152/2
नरबदीबाई बेवा रामनारायण , रक्षाबाई, गुड्डीबाई पिता रामनारायण 1 जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
0.048
1
0.287
योग
0.004
185/2
देवीलाल, कैलाश पिता मेहताब , मु. पाचुबाई बेवा मेहताब हि. 1/3 कालू पिता उँकार हि. 1/3 , बापू, रामचन्दर पिता राधाकिशन मु. 2 केशरबाई बेवा राधाकिशन, गोवर्धन पिता कॅवरलाल मु. भंवरीबाई बेवा कॅवरलाल हि. 1/3 जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी
1
0.004
0.004 योग
0.004
186/2
देवीलाल , कैलाश पिता मेहताब , पाचुबाई बेवा मेहताब हि. 1/3 कालू, गंगाधर पिता उँकार हि. 1/3 , बापू, रामचन्दर पिता राधाकिशन, 3 केशरबाई बेवा राधाकिशन, गोवर्धन पिता कॅवरलाल , भंवरीबाई बेवा कॅवरलाल हि. 1/3 जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी
0.004
1
0.004
योग
0.295
0.056
3
कुलयोग
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
464
[भाग 1
कमांक ० +/भू-अर्जन / 2021 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण कमांक ....../अ-82/22-23 / 21.5.जरा चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में गोरखपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम रोजडखुर्द एवं किशनपुरिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि गोरखपुरा तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु शेष प्रभावित भूमि का अर्जन किया जा रहा है, और इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
-: अनुसूची ( 1 ) : -
पीपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का पूरक प्रकरण
विवरण
स.क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर
कुल रक्बा
कुल सर्वे नं.
प्रभावित रकबा (हेक्टे. )
(3)
( 5)
(4)
(2)
( 1 )
19.113
4.887
10
रोजडखुर्द
1 2
1
0.759
0.150 किशनपुरिया
19.872
5.037
कुलयोग:- 11
-: अनुसूची ( 2 ) : -
गोरखपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम - रोजडखुर्द
खसरा नंबर
स.क.
प्रभावित कृषक का नाम
कुल रकबा (हेक्टे.)
शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)
5
3
4
2
1
0.150
0.884
19/1/2
1 प्यारा पिता देवीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.884
0.150
1
योग
0.200
1.445
19/2/2
2 बीरम पिता बिहारीलाल पांचूबाई बेवा बिहारीलाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.200
1.445
1
योग
0.300
5.360
13/2/2
3 दुलेसिंह पिता बालूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी
5.360
0.300
1
योग
1.836
1.077
4 जगदीश पिता प्यारा जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी
17/5
1.077
1.836
1
योग 465
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्रभावित कृषक का नाम स.क.
2
1
5 जशवंतसिंह पिता जयनारायण जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
खसरा नंबर
शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे. )
कुल रकबा (हेक्टे.)
5
4
3
0.333
0.333
21/15/1
0.333
0.333
1
0.667
0.667
21/15/2
6 नारायण पिता बिहारीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.667
0.667
1
1.450
2.496
15/2
7 घीसालाल पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
1.450
2.496
1
0.250
0.843
13/3/2
8 शिवनारायण पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.250
0.843
1
0.360
3.794
13/4
9 बीरम पिता हीरालाल , धापूबाई बेवा हीरालाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.360
3.794
1
0.100
1.455
33/7/2
रामप्रसाद , रमेश पिता नानूराम जाति चमार नि. ग्राम भूमि
10
योग
कुल योग
0.100
1.455
1
4.887
19.113
10
गोरखपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम - किशनपुरिया
1 नारायण सिंह पिता शिवसिंह सौंधिया नि. करेडी
योग
महायोग
0.150
0.759
197/9
0.150
0.759
1
037
19.872
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
1.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1 466
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
भोपाल , दिनांक 9 जनवरी 2023 क्र. 2-अ-82-2022-23
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 , कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
जिला
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
तहसी ल
धारा 12 के
अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में
5.
6.
4.
2.
3.
1.
0.5641
झिरनिया
भोपाल हुजूर
उप मुख्य अभियंता/निर्माण इंजिनियर-III , सेन्ट्रल रेल्वे, भोपाल
रामगंज मण्डी नई बडी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन ।
अनुसूची-2
( प्रभावित धारको की सूची )
प्रभावित
क्रमांक भूमि स्वामी का नाम
रकबा
वर्तमान भूमि खसरा नं.
कुल रकबा
5.
4
3.
2.
1.
0.045
632
0.650
1.
श्रीमती मनी बोरा पत्नी महेन्द्र बोरा, महेन्द्र बोरा आ० चंपालाल , नि नि०-भोपाल
636
0.400 0.001 2.
0.027
0.429
641
शायरा बानो पत्नी अय्यूब 128 नीलकंठ कॉलोनी, भोपाल
642
0.266 0.042
0.016
0.126
3.
646
अशोक कुमार आ ० रामलाल यादव, मुंगालियाहाट |
0.005
0.650
4
648
कामता प्रसाद आ ० रामलाल यादव, मुंगालियाहाट|
5.
0.500 0.052
655
रमेश घनश्यामे प्रेमनारायण पुत्र रामप्रसाद , सुमित्राबाई बेवा फूलसिंह , शुभम दिनेश पिता फूलसिंह, झिरनिया 467
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
6 .
कालूराम आ० धनलाल
7.
महेश आ० धनलाल
8.
रामरतन आ० उमराव , मुगालियाहाट
9.
0.103
0.173
656/1
0.0006
0.400
656/2
658/1/2
0.1580
0.246
/2
0.0360 श्रीमती रिंकी पाटीदार आ० हरिओम पाटीदार
10.
658/1/2 0.182
0.182 0.0005 658/1/3
श्रीमती मधु पाटीदार पत्नी हरगोविंद पाटीदार
11. रामरतन आ० उमराव , मुंगालियाहाट
कुल योग
0.078 659/1/2 0.137
4.341 0.5641
चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन ) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा क्राएगां अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
क्र. 03-अ-82-2022-23
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 , कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के
अधिकारी
अन्तर्गत प्राधिकृत
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में
5.
4.
3.
2.
1.
0.208 हुजूर
भोपाल
दौलतपुर ठिकरिया
6.
उप मुख्य अभियंता/निर्माण इंजिनियर-III , सेन्ट्रल रेल्वे, भोपाल
रामगंज मण्डी नई बडी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन ।
468
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[भाग 1
अनुसूची-2
( प्रभावित धारको की सूची )
भूमि स्वामी का नाम
क्रमांक
2. 1.
1.
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
वर्तमान भूमि खसरा नं.
5.
4
3.
0.014
0.241
110/2
रामनारायण मांगीलाल नवलसिंह राजाराम ओमप्रकाश आ ० रामफूल पार्वतीबाई पुत्री रामफूल भागवती बाई वि रामफूल कमलसिंह शिवनारायण आत्माराम आ० जगन्नाथ चतरीबाई वि० जगन्नाथ
2.
नन्हीबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण , विंध्याबाई पत्नी परमानन्द
3.
लक्ष्मीनारायण एवं परमानन्द आ० सालिगराम
ओमप्रकाश आ० हरीदास मेघानी 4.
5.
शिव वाधवा आ० गालाराम
6.
रामनारायण आ० मांगीलाल वगैरह
7.
0.030
0.428
158/2
0.015
0.440
159/2
0.031
1.101
164/2
0.039
0.318
165/2
0.009
0.729
166/2
0.008
0.3050
168/2
0.010
1.131
100/2/1 /2
0.006
0.350
100/2/2
0.388 0.006 रामनारायण मांगीलाल नवलसिंह राजाराम वगैरह
8.
/2
0.014
0.560
88/2/1/ 2
राधेश्याम लखनलाल तुलसीराम, लालजीराम आ० रामकिशन
9.
रामकिशन आ० दौलतराम
0.430 0.026 88/ 2/ 2/ 2
0.208
6.421
चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील हुजूर , जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगागा/क्राएगां/ कराएगां अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
469
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र. 04-अ-82-2022-23
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 , कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के
अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में
6.
5.
4.
2.
3 .
1.
1.740
हुजूर
भोपाल
मुंगालिया हाट
उप मुख्य अभियंता / निर्माण इंजिनियर-III, सेन्ट्रल रेल्वे, भोपाल
रामगंज मण्डी नई बडी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन ।
अनुसूची-2
( प्रभावित धारको की सूची )
भूमि स्वामी का नाम
क्रमांक
कुल रकबा
प्रभावित रकबा
वर्तमान भूमि खसरा नं.
5.
4
3.
2.
1.
0.011
0.140
653/1/2/1
टेकचंद पिता शीतलदास, गांधीनगर
1.
0.585
0.411
653/1/1/2
2.
टेकचंद पिता शीतलदास गांधीनगर
0.121
0.827
660/2
3.
घुड़ीलाल पिता शालिकराम गुजराती
4.
0.036
0.079
672/2
रघुवीर सिंह, बद्रीप्रसाद, गोविंदप्रसाद पुत्रगण बाबूलाल, रामकुंवर बाई पत्नी बाबूलाल गाडरी निवासी- ग्राम
0.085
0.158
663/6/2
घिसीबाई बेवा उमराव सिंह जाति नाथ
5.
0.046
0.608
670/2
परमानंद पिता शालगराम नि ग्राम
6.
0.141
0.346
727/2
लक्ष्मीनारायण पिता शालगराम नि ग्राम
7.
0.081
0.117
726/2
8.
राधेकिशन पिता हीरालाल गुजराती
0.068
0.080
722/2
9.
राधेकिशन पिता हीरालाल गुजराती
0.034
0.052
707/2
10
हरिओम पिता परमानंद गुजराती
0.100
0.666
718/2
11. लक्ष्मीनारायण आ० सालकराम गुजराती
0.113
0.518
703/2
हरगोविंद पिता लक्ष्मीनारायण पाटीदार
12.
0.061
0.116
702/1/2
हरीनारायण पिता देवीलाल राठौर
13.
470
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
14
हरीनारायण पिता देवीलाल राठौर
15.
रामबाबू पुत्र झुन्नूलाल
16.
यादवेन्द्र पाटीदार पिता राधाकिशन पाटीदार
17.
विकास कुमार अग्रवाल पिता रमेशचन्द्र
18.
विमलाबाई पुत्री उमराव सिंह
19.
परमानंद पिता शालगराम
20.
राधेकिशन पिता हीरालाल गुजराती
21.
हरिओम पिता परमानंद गुजराती
22.
लक्ष्मीनारायण पिता शालगराम
कुल योग
0.070
0.940
700/2
0.490
0.154 695/1/2
0.830
0.077 765/2
0.715
0.001 766/2
0.170
0.005 663/5
0.014
0.484
728/2
731
0.260
0.057
708
0.400
0.045
721
0.200
0.009
22किता
8.781
1.740
चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू- अर्जन) भोपाल कीअनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगां अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अविनाश लावनिया, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
471
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, खिलचीपुर, जीरापुर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश
पत्र क्र. 2861 -भू-अर्जन-2023
प्ररुप -घ खिचलीपुर, दिनांक 5 जनवरी 2023
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम किशनपुरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम किशनपुरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!
ग्राम-किशनपुरिया
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
प्यारा पिता घिसा जाती चमार 1
59
2
58
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.016
1.036
किशनपुरिया
0.757
0.011
किशनपुरिया
बनेसिंह पाचूलाल पिता चोथमल चेनबाई पुरीबाईपुत्रिया चौथमल मु. चम्पी बेवा चौथमल जातीलोदा
3
रामचंद्र पिता किशन जाती लोढ़ा 56/1/1
4
रामचद्र पिता मांगीलाल जाती लोढ़ा 56/4
5
41/1/1
0.121
0.018 किशनपुरिया
0.230
0.025 किशनपुरिया
0.008
1.000
किशनपुरिया
मांगीलाल पिता धन्ना रमकुबाई पति मांगीलाल जाती चामर
6
41/1/2 मांगीलाल पिता धन्ना जाती चामर 1
6
कुल योग
1.000
0.009 किशनपुरिया
0.087
4.144 472
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[भाग 1
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केवल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम
2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022
द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम परसपुरा तहसील खिलचीपुर
जिला राजगढ़ से ग्राम परसपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,
केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के
अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार
कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर
इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का
अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-परसपुरा तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
उपयोगकर्ता के
अनु खसरा ग्राम का कुल अधिकार के लिए
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम नाम
क्रमांक क्रमांक क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
(हेक्टेयर में)
1 55/4/1/1/1 भगवानसिंह पिता समदरसिंह जाती लोढ़ा परसपुरा 0.034 0.003
2 55/4/1/1/2 बनेसिंह पिता कालूसिंह जाती लोढ़ा परसपुरा 0.034 0.003
3 55/4/1/2 बलराम पिता गोपीलाल जाती लोढ़ा परसपुरा 0.034 0.003
4 55/4/2 सावसिंह पिता रामचंद्र जाती लोदा परसपुरा 0.034 0.004
मदनलाल पिता जगन्नाथ गोकुल पिता
जगन्नाथ प्रभुलाल पिता जगन्नाथ दालुबाई बेवा
5 49/16 परसपुरा 0.898 0.016
जगन्नाथ जाती लोढ़ा
6 49/18/2 रामचंदर रामकु पिता मांगीलाल जाती लोदा परसपुरा 0.186 0.006
7 49/19/1 केसरबाई पुत्री खीमा जाती लोदा परसपुरा 0.416 0.015
8 49/34/1 केसरबाई पुत्री खीमा जाती लोढ़ा परसपुरा 0.120 0,015
1
मांगीलाल पिंता खीमा सरदारबाई पुत्री खीमा
9 49/45/2 परसपुरा 0.431 0.015
केसरबाई पुत्री खीमा जाती लोढ़ा
10 49/18/2 रामचंदर रामकु पिता मांगीलाल जाती लोढ़ा परसपुरा 0.186 0.015
11 49/18/3 रामचंदर रामकु पिता मांगीलाल जाती लोढ़ा परसपुरा 0.186 0.015
12 49/21 पुरीलाल पिता गोपी जाती लोढ़ा परसपुरा 0.187 0.03
13 49/13 तुलसीराम पिता गिरधारी परसपुरा 0.190 0.005
14 37/1 घीसालाल पिता किशोर जाती लोढ़ा परसपुरा 0.684 0.007
15 49/48/3 गंगाराम पिता किशोर जाती लोढ़ा परसपुरा 0.481 0.007
16 49/59 हजारीलाल पिता गोपीलाल जाती लोढ़ा परसपुरा 0.632 0.001
मदनलाल पिता जगन्नाथ गोकुल पिता
17 49/43 परसपुरा 0.143 0.007
जगन्नाथ प्रभुलाल पिता जगन्नाथडालूबाई बेवा
कुल
17 4.876 0.167
योग
473
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईंतट परियोजना से ग्राम खण्डारबेह तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम खण्डारबेह तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा !
ग्राम-खण्डारबेह
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
उपयोगकर्ता के
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
ग्राम का नाम
अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्रफल
अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.910
0.003 1
खण्डारबेह
50/72/1
मागीलाल गोरधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्रीअमरसिंह भेरू पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा, मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोदा
0.027
खण्डारबेह 0.910
2
50/72/1
मागीलाल गोरधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्रीअमरसिंह भेरू पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा , मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा
0.014
0.166
3
खण्डारबेह
हजारी पिता गिरधारी जाती लोढ़ा
50/75
0.559
0.014
खण्डारबेह
4
50/76 हजारी पिता गिरधारी जाती लोढ़ा भाग 1 474
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
0.429
5
खण्डारबेह
0.021 50/122
मांगीलाल गोरधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्री अमरसिंह भेरू पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा, मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा
0.34
6
खण्डारबेह
0.005 50/123
मांगीलाल गोरधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्री अमरसिंह भेरू पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा , मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा
41
7
0.99
0.012
खण्डारबेह
जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल , छातिबाई पुत्री भवरलाल , मांगीलाल पिता उकार , नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार जाती लोढ़ा
45
खण्डारबेह 0.304
8
0.013 जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल, छातिबाई पुत्री भवरलाल, मांगीलाल पिता उकार , नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार जाती लोढ़ा
9
29
0.785
0.030
खण्डारबेह
मांगीलाल गोरधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई' पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्री अमरसिंह भेरु पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा, मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा 475
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
0.482
खण्डारबेह
0.044
मांग्या पिता नंदा जाती लोढ़ा
10
50/71
खण्डारबेह 0.166
0.013
11 50/106
जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल, छातिबाई पुत्री भवरलाल, मांगीलाल पिता उकार, नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार जाती लोढ़ा
12
0.429
0.024
खण्डारबेह
50/122
जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल , छातिबाई पुत्री भवरलाल , मांगीलाल पिता उकार , नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार जाती लोढ़ा
13
7/1
खण्डारबेह 0.99
0.018
जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल, छातिबाई पुत्री भवरलाल, मांगीलाल पिता उकार , नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार जाती लोढ़ा
खण्डारबेह 1.048
0.019
14
7/2
जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल, छातिबाई पुत्री भवरलाल, मांगीलाल पिता उकार , नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार घिसा अमरसिंह भेरू पिता देवा मानसिंह गिरधारी पन्ना पिता हिरा जाती लोढ़ा
62
0.026
15
खण्डारबेह 1.086
जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल , छातिबाई पुत्री भवरलाल , मांगीलाल पिता उकार , नंदू बेवा उकार , बक्षु पिता उकार घिसा अमरसिंह भेरु पिता देवा मानसिंह गिरधारी पन्ना पिता हिरा जाती लोढ़ा
1
63
0.005
16
खण्डारबेह 1.202
करणसिंह पिता मानसिंह, अमरसिंह पिता चंदा, रतन पिता रामसिंह, प्रभु पिता रामसिंह, कालीबाई पुत्री रामसिंह जाती लोढ़ा
17
खण्डारबेह 0.494
0.013
50/125
मांगीलाल गोरधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्री अमरसिंह भेरु पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा , मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा
17
11.290
0.301
कल योग 476
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम मोतीपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम मोतीपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-मोतीपुरा
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.010
0.152
भवरलाल पिता गंगाराम जाती लोढ़ा
1
10/1/1
2
मोतीपुरा
0.010
0.152
पुरीलाल पिता गोरीलाल जाती लोदा
10/1/2 मोतीपुरा
गंगाराम खीमा रामचंदर नाथू बालू, गोविन्द, रमेश, जगदीश, पप्पू, मोहन, मांगीबाई,
3
104/35
0.190
0.018 मोतीपुरा
रेखाबाई, सुनीताबाई , रुपाबाई , पिता पूरा उर्फ़ अमरसिंह सम्पतबाई बेवा अमरसिंह भवरिया डूंगर पिता किशोर पुरीबाई बेवा गोपलाल नवरंग पिता गोपीलाल जाती चमार
3 कल योग
0.038
0.494 477
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है । की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम झन्डापटटी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम झन्डापटटी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-झन्डापटटी
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
1
59 नाथु पिता हरलाल जाती चमार
शिवलाल पिता भेरू, भवरलाल पिता भेरु,
2
58 कालीबाई पुत्री भेरू, मांगीलाल पिता नंदा
गोपीलाल पिता नंदा जाती लोदा
चम्मा पिता भोनजी जाती लोढ़ा 3 40/4/1/2
चम्पलाल पिता भोनजी जाती लोढ़ा 4
40/77
चम्पलाल पिता श्रीलाल 5 40/83/3
5
कुल योग
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.267
0.002 झन्डापटटी
1.124
0.059 झन्डापटटी
0.506
0.004 झन्डापटटी
0.822
0.004 झन्डापटटी
0.401
0.005 झन्डापटटी
3.12
0.074 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
478
[भाग 1
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम सुआहेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम सुआहेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ! :
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर) ग्राम-सुआहेडी
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
ग्राम का नाम
अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1.137
0.026 1
64/187
सुआहेडी
उमेद मदन नंदा पिता भारमल भवरीबाई बेवा भारमल , अमरा लक्ष्मण पिता देव्या बिराम रोइजी पिता हरिसिंग जाती लोढ़ा
0.065
0.088 2
सुआहेडी
64/208
लालसिह , गेंदालाल , बापूलाल पिता भवरलाल चम्पलाल , रामचंद्र , हजारीलाल नंदराम जगन्नाथ पिता धुल्या सौरम बाई पिता धुल्या देवली बेवा भवरलाल मांगीलाल शंकरलाल पिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिबाई पुत्री नान्या शंकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोढ़ा
1 479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
3
140/1
2.339
0.029
सुआहेडी
लालसिह पिता भवरलाल चम्पलाल, रामचंद्र , हजारीलाल , नंदराम जगन्नाथ , सोरमबाई पिता धुल्या गेंदालाल , बापूलाल , पिता भवरलाल मांगीलाल शनकरलाल पिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिबाई पुत्री नान्या शनकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोढ़ा
4
64/204/3
0.228
0.030 सुआहेडी
प्रभुलाल हीरालाल पिता मांगीलाल सरदारी बाई , अमरिबाई पुत्री मांगीलाल जानीबाई बेवा मांगीलाल दल्लूबाई पुत्री गणेश जाती लोढ़ा
5 64/204/3
0.228
0.006 सुआहेडी
प्रभुलाल हीरालाल पिता मांगीलाल सरदारी बाई , अमरिबाई पुत्री मांगीलाल जानीवाई बेवा मांगीलाल दल्लूबाई पुत्री गणेश जाती लोढ़ा
6
138 नंदा पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा
7
177
0.494
0.009 सुआहेडी
0.014 1.166
सुआहेडी
भवरलाल पिता देव्या गौराबाई पुत्री देव्या धुल्या मांगीलाल शंकरलाल पिता प्रेम कालीबाई पुत्री फत्ता गिरधारी पि गोपाल प्रभुलाल पिता मन्ना पुरीलाल शंकरलाल पिता अमरसिंह सरदार पुत्री अमरसिंह मु धंती बेवा पेमा १/२ रामा सेमाँ पिता भवरिया जाती लोदा
178
8
0.555
0.006 सुआहेडी
किशन पिता छीतर धापूबाई पुत्री मेहताब राजूबाई पुत्री बिराम मांगीबाई पुत्री वीरम जाती चमार
9
64/208
0.003 0.065
सुआहेडी
1
लालसिह पिता भवरलाल चम्पलाल , रामचंद्र , हजारीलाल , नंदराम , जगन्नाथ , सोरमबाई पिता धुल्या गेंदालाल , बापूलाल , पिता भवरलाल मांगीलाल शनकरलाल पिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिंबाई पुत्री नान्या शनकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोढ़ा
10
रामसिंग पिता भेरू जाती लोढ़ा 64/213/2
रामसिंग पिता भेरू जाती लोदा 11 64/227/2/2
0.003 0.176
सुआहेडी
0.008 सुआहेडी
0.133 480
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
لم
12 64/204/3
[भाग 1
प्रभुलाल हीरालाल पिता मांगीलाल सरदारी बाई
अमरिबाई पुत्री मांगीलाल जानीबाई बेवा मांगीलाल सुआहेडी 0.228 0.020
दल्लूबाई पुत्री गणेश जाती लोढ़ा
लालसिह पिता भवरलाल चम्पलाल, रामचंद्र
हजारीलालनंदराम जगन्नाथ सोरमबाई पिता धुल्या
गेंदालाल बापूलाल पिता भवरलाल मांगीलाल
13 64/186 शनकरलाल पिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिबाई सुआहेडी 0.166 0.003
पुत्री नान्या शनकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह
सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल
प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोढ़ा
लालसिह पिता भवरलाल चम्पलाल , रामचंद्र
हजारीलाल नंदराम जगन्नाथ सोरमबाई पिता धुल्या
गेंदालाल बापूलाल पिता भवरलाल मांगीलाल
14 64/239 शनकरलालपिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिबाई सुआहेडी 1.164 0.013
पुत्री नान्या शनकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह
सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल
प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोढ़ा
15 101/1/1/1 प्रभुलाल पिता रोडजी जाती लोदा सुआहेडी 0.379 0.055
16 264/64/2 रामबाबू पिता बापूलाल जाती लोदा सुआहेडी 0.148 0.013
17 264/64/1 प्रभुलाल पिता रोडजी जाती लोढ़ा सुआहेडी 0.148 0.021
देवीसिंह पिता रामालालचंद पिता नाथू मांगीबाई पुत्री
18 64/245 सुआहेडी 0.518 0.012
नाथू जाती लोढ़ा
19 64/240/1 देवीसिंह पिता रामा जाती लोढ़ा सुआहेडी 0.239 0,033
जगन्नाथ सवाललाल दौलतराम मोहनलाल अमरसिंह
20 85/2/31 सुआहेडी 0.296 0.013
पिता प्यारजी जाती लोदा
21 106/1 बापूलाल करणसिंह कैन्हयालाल पिता हरला 1.164 0.005
धापूबाई बेवा हरला जाती लोढ़ा सुआहेडी
22 107 जेयसिह पिता किशोर जाती लोढ़ा सुआहेडी 0.684 0.005
23 159/1 लक्ष्मण पिता देव्या जाती लोदा सुआहेडी 0,700 0.017
उम्मेद मदन नंदा पिता भारमलभवरी बाई बेवा
24 159/2 सुआहेडी 0.213 0.018
भारमल जाती लोदा
481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
25
64/196
0.006
सुआहेडी 0.352
रमूबाई केशरवाई पुत्री नायु मांगीलाल रामप्रसाद राधेश्याम लक्ष्मण पिता देव्या जाती लोठा
लालसिह पिता भवरलाल चम्पलाल, रामचंद्र , हजारीलाल , नंदराम , जगन्नाथ सोरमबाई पिता धुल्या गेंदालाल वापूलाल , पिता भवरलाल
26
175/1
0.023
सुआहेडी 0.644
मांगीलाल शनकरलाल पिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिबाई पुत्री नान्या शनकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोदा
27
दयाराम पिता कालू जाती लोढ़ा
64/227/2/1
28
109/2
0.134
0.011
सुआहेडी
0.340
0.002
सुआहेडी
किशन पिता छीतर धापूबाई पुत्री मेहताब राजूबाई मांगीबाई पुत्री बिरम जाती चमार
29
चंदा पिता गोपी गोरा पुत्री गोपी जाती चमार
109/3
30
किशन घीसालाल पिता खेमा जाती लोढ़ा
115/2
30
कल योग
0.002
0.352
सुआहेडी
0.196
0.032
सुआहेडी
0.526
14.651
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है । की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा वाईतट परियोजना से ग्राम बारोल तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बारोल तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम- बारोल
भूमि स्वामी अधिभोग का नाम अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
1
201
तहसील -खिलचीपुर ( टप्पा -भोजपुर)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
बारोल
1.112
0.011
घिसा पिता जुम्मा नाजिरा सत्तार मौसम पुत्रा गण जुम्मा नुन्नू पि. रसूल कालेखा बाबूखा पिता शेर खा पिरु छोटे खा पिता गोपाल जाती राव
202
2
भवरलाल चमपलल पिता देवा सोनिबाई पाचीबाई पुत्री देवा गजरी बाई बेवा देवा जाती लोढ़ा
3
203
बारोल
0.012
1.655
बारोल
0.004
0.214
मोहन पिता घिसा केसरबाई पुत्री घिसा धापूबाई बेवा घिसा जाती दांगी
4
गोवर्धन पिता चमपलल जाती लोढ़ा
199/1/2
5
मोहनलाल पिता चमपलल जाती लोढ़ा
206/1/2
5
कुल योग
बारोल
0.148
0.002
बारोल 0.276
0,002
3.405
0.031 482
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
[भाग 1
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईंतट परियोजना से ग्राम कुशलपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम कुशलपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
ग्राम- कुशलपुरा तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
64 1
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.012
0.002 कुशलपुरा
बीरम मांगीलाल पिता घिसा रामु बाई पिता घिसा भवरिया पिता हरिसिह जाती लोदा
2
53/1
0.002 0.455
कुशलपुरा
शिवनारायण पिता कनीराम चम्पीबाई बेवा कनीराम उकार किशन पिता खेमा जाती लोढ़ा
3
53/2/1 0.39
0.002 कुशलपुरा
रामूबाई पुत्री घिसा बिराम मांगीलाल पिता घिसा जाती लोदा
4
53/2/2 0.065
0.002 कुशलपुरा
शिवनारायण पिता कनीराम उकार पिता खेमा जाती लोढ़ा
5
55/1/2 0.215
0.004 कुशलपुरा
रामप्रसाद हरिसिह नारायणसिह पिता घिसा जाती लोढ़ा
6
55/2/1 0.054
0.005
देवीलाल पिता अमरलाल जाती' लोढ़ा
7
55/2/2 कुशलपुरा
0.160
0.005
ग्यारसीराम पिता भीमा जाती लोढ़ा
8
41/1 कुशलपुरा
0.004 0.210
कुशलपुरा
उदीबाई बेवा हरला गोविन्द मदनलाल चंदू मुकेश पिता हरला नन्दूबाई पुत्री घिसा कमलाबाई बेवा रामसिंह रामकलबाई राजूबाई ममताबाई सरपस्त माता कमलाबाई जाती लोदा 483
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
9
41/2
0.211
0.003 कुशलपुरा
उदीबाई बेवा हरला गोविन्द मदनलाल चंदू मुकेश पिता हरला नन्दूबाई पुत्री घिसा कमलाबाई बेवा रामसिंह रामकलबाई राजूबाई ममताबाई सरपस्त माता कमलाबाई जाती लोढ़ा
10
41/3
0.211
0.003 कुशलपुरा
उदीबाई बेवा हरला गोविन्द मदनलाल चंदू मुकेश पिता हरला नन्दूबाई पुत्री घिसा कमलाबाई बेवा रामसिंह रामकलबाई राजूबाई ममताबाई सरपस्त माता कमलाबाई जाती लोढ़ा
38
11
मांगीलाल पिता धुल्या जाती लोढ़ा
12
35
0.138
0.009 कुशलपुरा
0.154
0.002 कुशलपुरा
रामचंद्र पिता रोडा शिव पि. रोड़ा सौरम पुत्री लोढ़ा मानसिंह पिता रामा भूरी बरजी पुत्री भीमा गयारस्य अमरा जगन्नाथ नन्दूबाई पिता भीमा पूरा पिता भावना जाती लोढ़ा
13
37/1 किशन पिता भावना जाती लोढ़ा
14
37/2 दौला पिता भावना जाती लोढ़ा
14
कुल योग
0.006 0.443
कुशलपुरा
0.467
0.005 कुशलपुरा
3.185
0.054 484
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम लखौनी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम लखौनी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
ग्राम- नखौनी
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
57
1
तहसील -खिलचीपुर (टप्पा - भोजपुर)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
लखौनी 0.543
0.016
मांगीलाल रामचंदर पिता गिरधारी कमलीबाई पत्री गिरधारी जाती लोढ़ा
2 181/174
लखौनी 1.149
0.013
मांगीलाल अमरसिंह रतनलाल बापूलाल पाचूलाल नन्दलाल बनेसिंह पिता घिसा कस्तृरीबाई बेवा घिसा जाती लोढ़ा
3
नंदराम पिता धुलजी जाती लोढ़ा 56/1/1
4
शिवसिंह पिता हजरीलाल जाती लोढ़ा 56/1/2
5
प्रेमबाई पति अमरसिंह जाती लोढ़ा 56/1/3
6
56/2/1 भेरुलाल पिता गोपीलाल जाती लोढ़ा
7
मोइसिंह पिता मांगीलाल 56/2/2
8 215/174
लखौनी
0.001 0.123
लखौनी 0.122
0.001
लखौनी 0.123
0.001
लखौनी 0.128
0.001
लखौनी 0.127
0.001
लखौनी 1.416
0.021
किशन मदन शंकर चैनसिह पिता फुलजी पाचीबाई लीलाबाई पुत्री फुलजी धापूबाई बेवा फुलजीजाती लोढ़ा
9 225/174
लखौनी 0.036
0.021
देवीलाल पिताचम्पाभावरीबाई बेवा चम्पा जाती लोढ़ा
10 225/174
0.036
0.004 लखौनी
देवीलाल पिता चम्पा भावरीबाई बेवा चम्पाजाती लोढ़ा
11
गेंदालाल पिता चम्पालाल जाती लोढ़ा 208/174/2
12 209/174
लखौनी 0.151
0.006
लखौनी 0.255
0.011
कवरलाल गेंदालाल गोवर्धन पिता चम्पामु, केशर बाई बेवा चम्पा जाती लोढ़ा 485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
13 210/174/2 कैन्हयालाल पिता बंशीलाल जाती लोढ़ा लखौनी 0.247 0.026
रामप्रसाद कैलाश सीताराम जगदीश मुकेश
14 190/174 मनोहर पिता कवरलाल प्रेमबाई बेवा कवरलाल लखौनी 0.227 0.008
जाती लोढ़ा
15 174/136 प्रभु पिता घिसा जाती चमार लखौनी 1.072 0.008
16 287/174/1 गिरधारी पिता घिसा जाती लोदा लखौनी 0.028 0.010
देवीलाल पिता नंदा मांगीलाल पिता नंदा जाती
17 174/8 लखौनी 0.255 0.021
लोढ़ा
18 284/174/2 मांगीलाल देवीलाल पिता नंदा जाती लोढ़ा लखौनी 0.128 0.010
19 28/1 गोपीलाल पिता धुल्या जाती लोढ़ा लखौनी 0.287 0.005
किशन मदन शंकर चैनसिह पिता फुलजी
20 28/2 पाचीबाई लीलाबाई पुत्री फुलजी धापूबाई बेवा लखौनी 0.252 0.006
फुलजी जाती लोदा
21 28/3 भेरू पिता देवा चम्पी बेवा देवा जाती लोढ़ा लखौनी 0.322 0.005
22 242/174 नाथूलाल पिता अमरसिंह जाती लोढ़ा लखौनी 0.506 0.006
बिरम पिता रामप्रसाद मु. प्यारीबाई बेवा
23 29 रामप्रसाद बापूलाल भावरीबाई पिता गोपीलाल मु. लखौनी 1.149 0.02
धापूबाई बेवा गोपीलाल जाती लोदा
कल
23 8.682 0.222
योग
486
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम झरन्या तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम झरन्या तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!
ग्राम- झरन्या
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
भूमि स्वामी अधिभोग का नाम
खसरा क्रमांक अनु क्रमांक
1
1/16 ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.380
0.016 झरन्या
रामसिंह पिता गोपीलाल पुरीबाई पुत्री गोपीलाल मु कवरी बेवा गोपीलाल चम्पालाल पिता बापूलाल रतनलाल पिता बापूलाल राधी बाबरी गोरा पिता रोड़ा संतरा पिता परसा जाती लोढ़ा
2
1/18
0.013
0.053
झरन्या
मांगीलाल पिता भवरलाल अमरि कंचि पुत्री भवरलाल जमनी बेवा भवरलाल अमरा उमेद पिता रत्ता केशर पुत्री रत्ता मु. रुप्पा बेवा रत्ता जाती लोढ़ा
3
1/36
0.025
0.530
झरन्या
रामरतन सरदारसिंह रायसिंह पिता भवरलाल ना बासप माता गुलाबबाई बेवा भवरलाल व् बरजी बेवा देवीसिंह जाती लोढ़ा
4
0.500
0.029 झरन्या
देवीलाल पिता कनीराम जाती भील
1/2/3
5
0.500
0.012 झरन्या
प्रभुलाल पिता हीरालाल जाती भील
1/2/11
पुरीलाल गिरधारी कवरलाल पिता मांग्या मु
6
1/43/1
0.001
0.095
झरन्या
भावरीबाई बेवा मांग्या जाती लोढ़ा
6 कल योग
0.096
2.058 487
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम घाटाखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम घाटाखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-घाटाखेड़ी
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
1
22/7
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.731
0.055
घाटाखेड़ी
भवरलाल प्यारजी सूखा गुलाबसिंह नंदा भागचंद हीरालाल पिता धुल्या राधाबाई पिता धुल्या भूरीबाई धुल्या देवीराम बंशीलाल सिंगा कालू पिता कनर्नाराम गौराबाई वि कनीराम जाती भील
2
22/14
0.036
0.010
घाटाखेड़ी
गंगारम रामसिंह पिता गोविन्द रंगलाल गोपी पिता खेमा कशी राम नरभेसिह ना बा पिता घंमति , मजू न वा घमति म् मांगी बेवा घामति कांतिबाई पुत्री वंशी नानी बाई बेवा बंशी जाती भील
3
23/7 भेरु पिता फत्ता जाती चमार
4
5
19/1
कवरलाल पिता श्रीलाल जाती भील सिंगाजी पिता रामसिंह जाती भील
6
19/2
घाटाखेड़ी
0.028
घाटाखेड़ी
0.446 0.152
0.029
घाटाखेडी 1.265
0.015
घाटाखेड़ी 0.252
0.016
नंदराम गिरधारी पिता गंगराम कालू पिता भवरलाल अमरिबाई मांगीबाई ग्यारसीबाई पुत्रिया भवरलाल मु, गेंदीबाई बेवा भवरलाल प्रेमसिव रोड़ीलाल मांगीलाल दुलीचंद पिता हरलाल पार्वतीबाई पुत्री हरलाल मु भूलीबाई बेवा हरलाल जांती भील
कनीराम पिता देवीराम जाती भील 7
18
8
14
0.025
घाटाखेड़ी 1.923
3.326
घाटाखेड़ी
0.023
रंगलाल गर्पिीपिता खेमा काशी राम नरभसिंह ना. बा. पि. घमसी मु मांगीबाई बेवा घमासि जाती भील
9
15
रायसिंह पिता जगन्नाथ बदमाबाई बेवा जगन्नाथ जाती लोढ़ा
10
16 कालू पिता मांगीलाल जाती भील
11
8/1
घाटाखेड़ी 2.262
0.026
घाटाखेड़ी 0.999
0.021
घाटाखेड़ी 0.048
0.002
सोभन बाई सोरम बाई पिता इंदरसिंह अमरिबाई बेवा इंदरसिंह जाती भील
12
8/2 कबादसिंह पिता श्रीलाल जाती भील
13
8/3
घाटाखेड़ी 0.048
0.002
0.002
घाटाखेड़ी 0.047
करणसिंह हरिसिह धारुसिंह परमल सगंन सिंह पिता भवरलाल जाती भील
14
8/4 कवरलाल पिता श्रीलाल जाती भील
15
5/1 कबादसिंह पिता श्रीलाल जाती भील
15
कल योग
घाटाखेड़ी 0.047
0.003
0.274
घाटाखेड़ी
0.013
11.856
0.270 भाग 1 488
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईंतट परियोजना से ग्राम डोब तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम डोब तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम - डोब
तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
खसरा
भूमि स्वामी अधिभोग का नाम
ग्राम का नाम
अनु क्रमांक क्रमांक
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.845
डोब
0.024 1
100/16
मांगीलाल पिता गिरधारी गेंदीबाई जमनीबाई पुत्री गिरधारी जाती लोढ़ा
0.506
0.017 2
डोब
हरिसिह पिता धन्ना जाती लोढ़ा
102/16
1.295
0.010
डोब
3
63/16/1
घीसालाल पिता किशोरधीसीबाई पिता किशोर जाती लोढ़ा
2.857
0.032 4
डोब
78/16
1
1 मांगीलाल पितामन्ना चंपा कवरिया प्रभु पिता प्यारा मांगीलाल पिता रामलाल केसरबाई धापू बाई नोरंगबाई पुत्री रामलाल चैनसिहमदनलाल पिता देव्यासम्पतबाई बेवा गोपाल रायसिंह रमेश मोइसिंह राजू पिता गोपाल नोरंगबाई सरदारबाई ममताबाईपुत्री गोपाल कैलाश कलीबाई नाबालिक पिता बापूलाल सर अमरसिंह पिता देब्या जाती लोदा
डोब
0.579
0.023 5
रामचंद्र पिता जगन्नाथ जाती लोदा
95/16/1/2/ 2 489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1]
6
82/16
0.749
0.019
डोब
मांगीलाल पिता मन्ना चंपा कवरिया प्रभु पिता प्यारा मांगीलाल पिता रामलाल केसरबाई धापू बाई नोरंगबाई पुत्री रामलाल चैनसिह मदनलाल पिता देव्या सम्पतबाई बेवा गोपाल रायसिंह रमेश मोड़सिंह राजू पिता गोपाल नोरंगबाई सरदारबाई ममताबाई पुत्री गोपाल कैलाश कलीबाई नाबालिक पिता बापूलाल सर अमरसिंह पिता देब्या जाती लोढ़ा
7
1.441
0.04
डोब
नदराम पिता देब्या रंगलाल पिता देव्या बद्रीलाल पिता देव्या हीराबाई बेवा देव्या मनोहरसिंह नानूराम विष्णु पिता शंकरलाल कांतीबाई पुत्री शंकरलाल राधीबाई बेवा शंकरलाल
79/16
जाति लोडा
8
2.545
0.02
डोब
किशन चंदा गंगारम पिता गोपी बापू गोरिया पिता गोपी जाती लोढ़ा 91/16/2
9
56 मांग्या पिता किशोर जाती लोढ़ा
10
62/16
हरिसिंह पि. धन्ना राधाकिशना गंगाराम मांगीलाल बीरम पिता नंदा मोहन पिता भंवरलाल पिता नाथीबाई बेवा भंवरलाल कस्तुरीवाई बेवा नंदा जातिलोडा
11
53 हरिसिह पिता धन्ना जाती लोढ़ा
12
51 रंगलाल पिता देवीराम जाती लोढ़ा
13
43/1
2.756
0.026
डोब
डोब
1.011
0.015
डोब
0.013
1.315
0.025
डोब
0.987
1.089
0.016
डोब
प्रभु पिता मानसिंह अमरसिंह प्रेमबाई पिता चम्पा दरियावबाई बेवा चम्पा गोकुल धीरज रामस्वरूप ममताबाई लीलाबाई पिता बीरम मांगीबाई बेवा बीरम घिसा पिता जगन्नाथ जाति लोडा
43/2
14
0.745
0.011
डोब
प्रभु पिता मानसिंह अमरसिह प्रेमबाई पिताचम्पा दरियावबाई बेवा चम्पा गोकुल धीरज रामस्वरुप ममताबाई लीलाबाई पिता बौरम मांगीबाई बेवा बीरम घिसा पिता जगन्नाथ जाति लोडा
42
15
मांगीलाल पिता रामलाल चन्दनबाई बेवा रामलाल जाती लोढ़ा
मांगीलाल पिता रामलाल चन्दनबाई बेवा
16
42 रामलाल जाती लोढ़ा ।
17
88/16/1
1.798
0.019
डोब
1.798
डोब
0.007
0.018
डोब
1.392
प्रभु पिता मानसिह अमरसिह प्रेमबाई पिता चम्पा दरियावबाई बेवा चम्पा गोकुल धीरज रामस्वरूप ममताबाई लीलाबाई पिता बीरम मांगीबाई बेवा बीरम घिसा पिता जगन्नाथ जाति लोडा
40
18
हरिसिह पिता धन्ना राधाकिशन गंगारम मांगीलाल बिराम पिता नंदा मोहन पिता भवरलाल नाथी बेवा भवरलाल कस्तूरी बेवा नंदा जाती लोढ़ा
0.007
डोब
0.178 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
490
19
88/16
0.004 0.053
डोब
प्रभु पिता मानसिंह अमरसिह प्रेमबाई पिता चम्पा दरियावबाई बेवा चम्पा गोकुल धीरज रामस्वरूप ममताबाई लीलाबाई पिता बीरम मांगीबाई बेवा बीरम घिसा पिता जगन्नाथ जाति लोडा
20
38
0.022 1.267
डोब
हरिसिह पिता धन्ना राधाकिशन गंगारम मांगीलाल बिराम पिता नंदा मोहन पिता भवरलाल नाथी बेवा भवरलाल कस्तूरी बेवा नंदा जाती लोदा
21
20 मांग्या पिता किशोर जाती लोढ़ा
22
22
0.003 0.441
डोब
0.012 0.898
डोब
प्रभु पिता मानसिह अमरसिह प्रेमबाई पिता चम्पा दरियावबाई बेवा चम्पा गोकुल धीरज रामस्वरुप ममताबाई लीलाबाई पिता बीरम मांगीबाई बेवा बीरम घिसा पिता जगन्नाथ जाति लोडा
22
कल योग
0.383 26.545 491
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम 26- परसपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम 26-परसपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!
ग्राम- 26-परसपुरा
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1
99
0.012
0.011
26-परसपुरा
देवीलाल पिता नन्दा , जगन्नथ पिता गमना देवीलालआ. चंपालिया, बापू, किशन, बिजेसिंह, जानीबा ई आ. मान्या 1/2, मागया आ.छीता,अमरा आ.कालू, 1/4 गयारस्या आ. गिरधारी 1/4 जाति लौड़ा
2
4
0.506
0.013
26-परसपुरा
चपा हरल्या, देविया आ. भवरिया 1/4, गैंदाआ. श्रीया लालजी, प्रभू, भोना,आ. प्यारा अमरा, देव्या आ. दोला, बापू किशना बजेसिंह जानीबाई आ. माना नंदा जगन्नाथ आ. गमना देवीलाल आ.चंपालिया बापू किशन बजेनी मु.जानीबाई आ
माग्या 1/4माग्या आ.छीता अमरा आ.कालू 1/4 गयारस्या आ. गिरधारी जाति लौड़ा
3
5/1
3.083
0.015
26-परसंपुरा
रामलाल चम्पालाल प्रभुकंवरलाल पिता प्यारा चैनसिंह गोपाल अमर सिंहमदन पिता देवा कैलाश आ बापू पारवती बेवा बापू मांग्या मन्ना पिता रामसिंह जाति लोडा
4
5/2 सम्पतबाई पत्नी रामगोपाल जाती लोढ़ा
0.506
0.015
26-परसपुरा
5
13/2
0.003
26-परसपुरा 0.640
किशन पिता देवीराम रामकुबाई बेवा देवराम जाती लोढ़ा
5
4.747
0.057 कल योग मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
492
[भाग 1
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम कोयला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम कोयला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-कोयला
तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
कुल क्षेत्रफल
अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.005
कोयला
0.449
1
47/1/1
मांगीलाल पिता अमरसिह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा
कोयला
0.006
0.449
2
47/1/2
मागीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा
0.448
0.005
कोयला
3
47/2
मागीलाल पिता अमरसिह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा
कोयला
0.224
0.006 4
47/3
मांगीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा
कोयला
0.091
0.002 5
48/1/1
मागीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा 493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
6
48/1/2
कोयला
0.092
0.003
मांगीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढा
7
48/2
कोयला
0.183
0.002
मागीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढा
मांगीलाल पिता अमरसिह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री
8
48/3
कोयला
0.003
0.183
पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा
मांगीलाल पिता अमरसिह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई
9
48/4
कोयला
0.184
0.003
बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढा
10
42/1/1
कोयला
0.049
0.002
राधेश्याम गोविन्द जगदीश पिता अमरसिंह जाती लोढ़ा
11
परसराम पिता रामकिशन जाती लोढ़ा 42/1/2
12
42/1/3
कोयला
0.05
0.002
कोयला
0.002
0.047
शिवनारायण मुकेश पिता मोड़सिंह जातीलोदा
भेरुलाल पिता रामकिशन जाती लोढ़ा 13
42/2
14
42/3 लालसिह पिता रामकिशन जाती लोदा
15
42/4 मोहन पिता रामकिशन जाती लोढ़ा
16
1/66
कोयला
0.002 0.049
कोयला
0.048
0.002
कोयला
0.048
0.002
कोयला
1.947
0.005
हीरालाल बीरमसिंह रामबाबू अमरसिंह पिता गोरधन मु. गोराबाई बेवा गोरधन हि.1/3 गोपीआ. देवीराम हि.1/3 रामकिशन आ.नन्दा हि.1 /3 जाति लोडा
17
पुरसिह पिता भेरू जाती लोढ़ा 51/1/1
18
51/1/2 कवरलाल पुत्री बंशी जाती लोढ़ा
19
51/2
0.107
कोयला
0.001 1
0.107
0.001 कोयला
कोयला
0.001 0.215
बजेसिह पिता रामचंद्र मोतीलाल पिता देवीराम जाती लोदा 494
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
20
51/3
[भाग 1
कोयला
0.002
0.053
किशनलाल बापूलाल मागि पिता जगन्नाथ राधीबाई पुत्री हरलाल रामप्रसाद राधीबाई पिता मन्ना पन्ना मदन पिता काशीराम गैदि अमरि पुत्री काशीराम जाती लोढ़ा
21
38/1 सुन्दरबाई बेवा रामकिशन जाती ब्राम्हण
22
38/2
0.002 कोयला
0.473
कोयला
0.473
0.002
सुन्दरबाई बेवा रामकिशन प्रेमनारायण पिता गोपीलाल जाती ब्राम्हण
23
छोटूलाल पिता मांगीलाल जाती चमार 1/33/1
24
53
कोयला
0.250
0.001
कोयला
0.417
0.002
रोडीबाई पुत्री बीरम छीतीबाई पुत्री बिरम जाती कुम्हरा
25
54
कोयला
0.34
0.006
मांगीलाल पिता अमरसिंह बापू पिता गंगाराम जाती लोदा
26
पाचूलाल पिता देवीलाल जाती लोढ़ा 1/222
27
57/1 बजेसिह पिता रामचंद्र जाती लोढ़ा
28
पुरसिह पिता भेरू जाती लोदा 57/2/1
29
57/2/2 कवरलाल पुत्री बंशी जाती लोढ़ा
60
30
कोयला
0.128
0.009
कोयला
0.291
0.004
कोयला
0.146
0.004
0.146
0.003 कोयला
कोयला
0.958
0.012
अमरसिंह ,बालू पिता किशन भूलीबाई बेवा किशन जाती लोढा
31
67/1
कोयला
0.076
0.002
मांगीलाल , मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया , बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा
32
67/2
कोयला
0.076
0.002
मांगीलाल , मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया , बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा
33
67/3
कोयला
0.076
0.002
मांगीलाल ,मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया , बापू पिता, गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा
67/4
34
कोयला
0.076
0.002
मांगीलाल , मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया , बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा
35
69/1
कोयला
0.124
0.002
मांगीलाल , मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया , बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा 495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
36
69/2
कोयला
0.123
0.002
मांगीलाल , मोतीलाल पिता अमरसिह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया , बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पत्री किशन जाती लोढ़ा
37
69/3
कोयला
0.123
0.002
मांगीलाल , मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया , बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा
38
69/4
0.124
0.001 कोयला
मांगीलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया , बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा
हीरालाल पिता गोवर्धन जाती लोढ़ा 39
72/1
40
72/2 रामबाबू पिता गोवर्धन जाती लोढ़ा
बिरमलाल पिता गोवर्धन जाती लोदा 41
72/3
42
अमरसिंह पिता गोवर्धन जाती लोढ़ा 72/4
85
43
0.002 कोयला
0.104
कोयला
0.002 0.105
0.104
0.002 कोयला
कोयला
0.002 0.104
कोयला
0.356
0.009
शंकर बालू मोइसिंह कमली बदाम पिता हरिबागस प्रेमबाई पुत्री हरिबागस जाती लोढ़ा
84
44
कोयला
0.003
0.34
चोथमल पिता रामसिंह प्रीबाई बेवा रामसिंह मन्ना पिता चम्पा जाती लोदा
45
1/211
कोयला
0.267
0.018
अमरसिंह बालू पिता किशन भूलीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा
46
1/138
0.002 कोयला
0.101
कालू बिराम पिता देवा रतनीबाई बेवा देवा जाती लोढा
राधाकिशन पिता मानसिंह जाति लोड़ा योगेंद्रसिंह महेंद्रसिंह सरदारसिंह पिता बापूलाल दुर्गेश रेखाबाई निर्मलाबाई पिता बापूलाल
47
1/203
0.019 0.125
कोयला
मोरमबाई बेवा बापूलाल जाति लोड़ाभंवरलाल पिता मानसिंह जाति लोड़ा धापूबाई बेवा मानसिंह जाति लोड़ा
47
कुल योग
0.176 11.049 496
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम गोपालपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गोपालपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार
कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर
इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का
अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-गोपालपुरा तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
उपयोगकर्ता के
अनु खसरा कुल अधिकार के लिए
भूमिस्वामी /अधिभोग का नाम ग्राम का नाम
क्रमांक क्रमांक क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
(हेक्टेयर में)
1 25/1/1 मोतीलाल पिता रामलाल जाती लोधा गोपालपुरा 0.055 0.003
2 25/1/2 मांगीलाल पिता रामलाल जाती लोधा गोपालपुरा 0.055 0.004
3 25/1/3 हजारीलाल पिता रामलाल जाती लोधा गोपालपुरा 0.055 0.003
पन्नालाल गोविन्द बापूलाल कलाबाई पिता रत्ता
4 25/2 गोपालपुरा 0.165 0.003
कालीबाई बेवा रत्ता जाती लोधा
5 25/3/1 रतनलाल पिता पुरीलाल जाती लोधा गोपालपुरा 0.272 0.003
6 25/3/2 देवीलाल पिता धुलीलाल जाती लोधा गोपालपुरा 0.082 0.003
7 25/4 मांगीलाल पिता उकार जाती लोधा गोपालपुरा 0.165 0.003
8 26/1 मांगीलाल पिता बीरम जाती लोधा गोपालपुरा 0.277 0.008
9 26/2 श्रीलाल पप्पू पिता कनीराम जाती लोधा गोपालपुरा 0.278 0.009
10 43/1/1 घीसालाल पिता आसाराम जाती लोधा गोपालपुरा 0.205 0.002
रामदयाल पिता गोपीलाल संतोष रामकन्या
11 ममताबाई पिला गोपीलाल मांगीबाई बेवा गोपीलाल 0.206 0.002
43/1/2 गोपालपुरा
जाति लोधा
जगन्नाथ पिता गिरधारी कंचनबाई पति जगन्नाथ 0.206 0.003
12 43/1/3 गोपालपुरा
जाती लोधा
13 43/2 श्रीलाल हरलाल मोहन पिता चत्ररा जाती लोधा गोपालपुरा 0.309 0.002
जानकीलाल पिता उकार बद्री पिता रधिया जाती 0.308 0.002
14 43/3 गोपालपुरा
लोधा
497
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
श्रीलाल हरलाल मोहनलाल पिता चतरा रोडीबाई
15 43/4/1 चम्पीबाई धापूबाई जमनाबाई शांतिबाई पुत्री चतरा गोपालपुरा 0.617 0.002
जाति लोधा
16 43/4/2/1 राधेलाल पिता शोला जाती लोधा गोपालपुरा 0.309 0.002
17 43/4/2/2 उकार पिता शोला जाती लोधा गोपालपुरा 0.308 0.002
18 2/82 गजन्द परमान्द जमनालाल दुलीचंद पिता 0.454 0.007
रामनारायण जाती लोधा गोपालपुरा
19 18 बलराम मुरली पिता जैलाल जाती लोधा गोपालपुरा 0.356 0.014
20 2/19 धन्ना पिता मांगीलाल जाती लोधा गोपालपुरा 1.263 0.004
21 2/51 रामगोपाल पिता धुरीलाल जाती लोधा गोपालपुरा 0.278 0.005
बीरम पिता घीसा जमनालाल हरीसिंह गुलाबचंद
पिता घीसा ना.बा.सर. पर. माता प्रेमबाई पति घीसा 0.306 0.001
22 16/1 गोपालपुरा
जाति लौधा
23 2/90/5 फूलचंद पिता गोविन्द जाती लोधा गोपालपुरा 0.631 0.003
24 2/92 प्रभुलाल पिता आसारम जाती लोधा गोपालपुरा 0.316 0.017
गोरधनपिताअमरा मांगीलाल हेमराजपिता मोतीलाल
गुलाबबाई बेवा मोतीलाल मथरीबाईबेवाअमराजानी
25 15 पिता अमरा गोपालपुरा 0.053 0.002
जाति लोधा
गोरधन पिताअमरा मांगीलाल हेमराजपिता
मोतीलाल गुलाबबाई बेवा मोतीलाल मथरीबाई बेवा
26 15 अमराजानी पिता अमरा गोपालपुरा 0.053 0.012
जाति लोधा
गोरधन पिताअमरा मांगीलाल हेमराजपिता
मोतीलाल गुलाबबाई बेवा मोतीलाल मथरीबाई बेवा
27 2/88 अमराजानी पिता अमरा गोपालपुरा 0.262 0.005
जाति लोधा
28 2/85/3 बद्री पिता आसाराम जाती लोढ़ा गोपालपुरा 0.052 0.0004
29 2/70/3 नन्दराम बरदालाल पिता नाथू जाती लोढ़ा गोपालपुरा 0.212 0.016
30 2/89/1 रामनारायण दानमल पिता गोविन्द जाती लोढ़ा गोपालपुरा 0.087 0.007
कुल 8.195 0.149
30
योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
498
[भाग 1
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम रूघनाथपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम रूघनाथपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
ग्राम -रूघनाथपुरा
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
8
1
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.429
0.009 रूघनाथपुरा
पन्नालाल गोविन्द बाबूलाल आ रतनलाल कलाबाई पुत्री रतनलाल कालीबाई बेवा रतनलाल मोतीलाल मांगीलाल हजरीलाल पुत्र रामलाल जाती लोढ़ा
2
9/1
0.223
0.003 रुघनाथपुरा
श्रीलाल , पप्पू पिता कनीराम जाती लोढ़ा
3
बीरम पिता प्यारा जाती लोढ़ा 9/2
4
मांग्या रुघनाथ पिता रमा जाती लोढ़ा 10/1
बीरम पिता प्यारा जाती लोढ़ा 5
10/2
6
10/3 श्रीलाल पप्पू पिता कनीराम जाती लोढ़ा
6
कुल योग
0.002
0.223
रुघनाथपुरा
0.005
0.252
रुघनाथपुरा
0.422
0.005
रुघनाथपुरा
0.422
0.005 रुघनाथपुरा
0.029
1.971 499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम चमारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम चमारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!
ग्राम- चमारी
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
1
15/44
तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
उपयोगकर्ता के
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
चमारी
1.263
0.038
चन्दालाल श्रीलाल मांगीलाल पिता भंवरिया, गुलाबबाई केशरबाई धापूबाई शैतानबाई पुत्रीया भवरिया, मु.हरकूबाई बैवा भंवरिया, कन्हैयालाल बीरमलाल प्रभूलाल बापूलाल पिता अमरसिह सरदारीबाई मथरीबाई पुत्रीया अमरसिह, बीरम कमलाबाई मांगीबाई प्रेमबाई लीलाबाई पांचीबाई पिता हीरा राधीबाई बेवा हीरा जाति लौड़ा
2
15/64 गोपीलाल पिता बक्षु जाती लोढ़ा
3
चमारी
1.392
0.019
चमारी
0.757
0.019
किशन नंदा मोतीलाल पिता प्यारा अमरिबै बेवा प्यारा जाति लोधा 15/45
3
कल योग
3.412
0.076 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
500
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम पपड़ेल तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम पपड़ेल तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
ग्राम- पपड़ेल
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
खसरा क्रमांक अनु क्रमांक
1/26 1
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.007
0.152
पपईल
युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिह जाती राजपूत
2
1/32
0.025
0.007 पपईल
युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिह जाती राजपूत
3
1/40 पपईल
0.008
0.285
युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिह जाती राजपूत
4
1/26
0.152
0.004 पपईल
युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिह जाती राजपूत
5
1/32 पपड़ेल
0.025
0.004
युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिह जाती राजपूत
6
1/40
0.003 पपड़ेल
0.285
युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिह जाती राजपूत
7
4/1/1 पपईल
0.014
1.161
श्यामकुंवर पति युवराजसिंह जाती राजपूत
8
4/1/2 पपडेल
1.160
0.015
कृष्णा कुंवर पति हरपालसिंह जाती राजपूत
9
पपईल
0.003
4.153
हरपालसिंह पिता राजेंद्र जाती राजपूत
16/1/1
10
पपईल
3.045
0.003
बृजराज पिता लक्ष्मण सिंह जाती राजपूत
16/2/2/3
10 कुल योग
0.068
10.443 501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम हरिपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम हरिपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम- हरिपुरा
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
1
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.221
0.004 हरिपुरा
देवलाल पिता नाथू मांगीलाल पिता मदनलाल कमलीबाई पुत्री मदनलाल जाति लोडा
160/1
2
160/2
0.220
0.004
हरिपुरा
मांगीलाल पिता रामलाल मेवाबाई कंचनबाई पुत्रिया रामलाल धन्नीबाई बेवा रामलाल जातिलोडा
3
55
0.254
0.006
देवीसिंह पिता रतनसिह जाती राजपूत
398 4
हरिपुरा
0.393
0.008
श्रीमती हरकूबाई पति गोपीलाल जाती लोढ़ा
5
53/2 हरिपुरा
0.404
0.0007 हरिपुरा
रघुनाथ कनीराम पिता रतनलाल जाती लोढ़ा
6
57/1,
0.001
0.032
हरिपुरा
गीताबाई पति नंदराम कृष्णाबाई पति बंशीलाल जाती लोढ़ा
7
57/2
0.033
0.001 हरिपुरा
संतराबाई बेवा रामनारायण बद्रीलाल मांगीलाल हीरालाल जगदीशप्रसाद पिता गोपीलाल जाति लोडा
8
0.001
0.063
बीरम कमलीबाई पिता घीसा मथरी बाई बेबा घीसा रतन पिता प्यारा जाति लोडा
58/1
9
58/2
10
हरिपुरा
0.062
0.001
हरिप्रा
0.324
0.003
श्रीमती हरकूबाई पति गोपीलाल जाती लोढ़ा गीताबाई पति नंदराम कृष्णाबाई पति बंशीलाल जाति लोडा
61/1 हरिपुरा भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
502
गीताबाई पति नंदराम कृष्णाबाई पति
11 61/2 बंशीलाल जाति लोडा हरिपुरा 0.324 0.003
12 277/285/1 किशन पिता रत्ता जाती लोढ़ा हरिपुरा 0.253 0.014
मांगीलाल पिता पुरीलाल जाति लोडा बापूलाल
13 26/444 पिता पुरीलाल नानुराम पिता पुरीलाल जाति हरिपुरा 0.239 0.005
लोडा हेमराज पिता पुरीलाल जाति लोडा
मांगीलाल पिता पुरीलाल जाति लोडा बापूलाल
14 80 पिता पुरीलाल नानुराम पिता पुरीलाल जाति हरिपुरा 0.595 0.005
लोडा हेमराज पिता पुरीलाल जाति लोडा
15 79/1 हरिपुरा 0.110 0.002
चतरी धापू पिता किशोर आ शोला जाती लोढ़ा
16 82/1/1 हीरालाल पिता कनीराम जाती लोदा हरिपा 0.073 0.001
रमेश पिता बीरम जाति लोदा प्रेमसिंह पिता
17 82/1/2 बीरम जाति लोदा हरिपुरा 0.037 0.001
18 14/401 बंशीलाल पिता भवरलाल गुलाब बाई पुत्री 0.053 0.001
भवरलाल जाती लोढ़ा हरिपुरा
19 341/4/1 बिराम पिता अमरलाल जाती लोढ़ा हरिपा 0.062 0.002
20 14/3/59 गोपी पिता रामकिशन जाती भील हरिपा 0.500 0.002
21 87/1 रामा पिता उकार जाती लोढ़ा हरिपुरा 0.322 0.002
22 87/2/1 नारायण पिता प्यारा भावरीबाई पुत्री प्यारा 0.222 0.002
धापूबाई बेवा प्यारा जाती लोढ़ा हरिपुरा
23 87/2/2 पाचीबाई पिता बिराम जाती लोढ़ा हरिप्रा 0.1000 0.003
24 88/1 मांगीलाल पिता किशन जाती लोढ़ा हरिप्रा 0.214 0.005
25 88/2 मांगीलाल पिता किशन जाती लोढ़ा हरिप्रा 0.251 0.005
26 86/2 गोपाल पिता काशीराम जाती लोढ़ा हरिपुरा 0.012 0.002
27 86/3/1 मांगीबाई पिता भेरू जाती लोढ़ा हरिपुरा 0.308 0.002
28 89 मांगीलाल पिता किशन जाती लोढ़ा हरिपुरा 0.202 0.005
29 14/3/54 मांगीलाल पिता नंदलाल जाती भील हरिपुरा 0.500 0.014
30 14/3/58 प्रभु पिता मदन जाती भील हरिप्रा 0.500 0.008
बीरम जगन्नाथ पिता मोती भावरीबाई बेवा 0.114 0.001
31 हरिपुरा
14/435/2 मोती जाती लोढ़ा
कल
31 6.997 0.115
योग
503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईंतट परियोजना से ग्राम भूमरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम भूमरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
ग्राम -भूमरिया
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
बीरम पिता किशन जाती भील 474/1/1/6
1
2
कवरलाल पिता मोतीलाल जाती भील 492/1
2
कुल योग
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.425
0.019 भूमरिया
0.500
0.015 भूमरिया
0.034
0.925 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
504
क्र. 2863-भू-अर्जन-2023
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम मदनपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम मदनपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!
ग्राम-मदनपुरा
तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
उकार पिता भेरू जाती लोढ़ा 151/1
1
गंगारम पिता भेरू जाती लोढ़ा 2
151/2
रुघनाथ पिता भेरू जाती लोढ़ा 151/3
3
नारायण पिता भेरू जाती लोढ़ा 4
151/4
कनीराम पिता दोला जाती लोढ़ा 5 275/141/1
6
अमरसिंह पिता दोला जाती लोढ़ा 275/141/2
शंकर पिता दोला जाती लोढ़ा 7 275/141/3
उकार पिता भेरू जाती लोदा 8 148/1/1
गंगारम पिता भेरू जाती लोढ़ा 9 148/1/2
रुघनाथ पिता भेरू जाती लोदा 148/1/3
10
नारायण पिता भेरू जाती लोदा 148/1/4
11
1
141/1
12
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.003
0.140
मदनपुरा
0.140
0.003
मदनपुरा
0.003
0.140
मदनपुरा
0.003
0.139
मदनपुरा
0.003
0.147
मदनपुरा
0.003
0.147
मदनपुरा
0.002
0.148
मदनपुरा
0.003
0.127
मदनपुरा
0.003
0.126
मदनपुरा
0.003
0.126
मदनपुरा
0.002
0.126
मदनपुरा
1
0.001
0.517
मदनपुरा
केशर चम्पा कालू पिता गिरधारी मु. भूलीबाई बेवा गिरधारी जाती लोदा
भेरू पिता रामलाल जाती चमार 141/6
13
141/7
14
0.001
0.291
मदनपुरा
0.001
0.012
मदनपुरा
केशर चम्पा कालू पिता गिरधारी मु. भूलीबाई बेवा गिरधारी जाती लोढ़ा
भवरलाल पिता कालू जाती चमार 15 141/9/1
बिराम पिता किशन जाती चमार 16 141/9/2
0.001
1.641
मदनपुरा
1.351
0.001
मदनपुरा 505
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
17 141/9/3 गोरीलाल पिता लछमन जाती चमार मदनपुरा 1.381 0.001
18 141/9/4 घनश्याम पिता लछमन जाती चमार मदनपुरा 1.381 0.001
" 19 141/9/5 रमेश पिता किशन जाती चमार मदनपुरा 1.381 0.001
कमलबाई न. बा. आ गोपी सर माता कालीबाई
20 141/18 मदनपुरा 0.255 0.001
बेवा गोपी जाती चमार
कमलबाई न. बा. आ गोपी सर माता कालीबाई
21 141/19 मदनपुरा 0.251 0.001
बेवा गोपी जाती चमार
22 148/1/1 उकार पिता भेरू जाती लोढ़ा मदनपुरा 0.127 0.003
23 148/1/2 गंगारम पिता भेरू जाती लोढ़ा मदनपुरा 0.126 0.003
24 148/1/3 रुघनाथ पिता भेरू जाती लोढ़ा मदनपुरा 0.126 0.003
25 148/1/4 नारायण पिता भेरू जाती लोदा मदनपुरा 0.126 0.002
केशर चम्पा कालू पिता गिरधारी मु. भूलीबाई
26 141/1 मदनपुरा 0.517 0.001
बेवा गिरधारी जाती लोढ़ा
27 141/6 भेरू पिता रामलाल जाती चमार मदनपुरा 0.291 0.001
केशर चम्पा कालू पिता गिरधारी मु. भूलीबाई
28 141/7 मदनपुरा 0.012 0.001
बेवा गिरधारी जाती लोढ़ा
29 141/9/1 भवरलाल पिता कालू जाती चमार मदनपुरा 1.641 0.001
30 141/9/2 बिराम पिता किशन जाती चमार मदनपुरा 1.351 0.001
31 141/9/3 गोरीलाल पिता लछमन जाती चमार मदनपुरा 1.381 0.001
32 141/9/4 घनश्याम पिता लछमन जाती चमार मदनपुरा 1.381 0.001
33 141/9/5 रमेश पिता किशन जाती चमार मदनपुरा 1.381 0.001
कमलबाई न. बा. आ गोपी सर माता कालीबाई
34 141/18 मदनपुरा 0.255 0.001
बेवा गोपी जाती चमार
कमलबाई न . बा. आ गोपी सर माता कालीबाई
35 141/19 मदनपुरा 0.251 0.001
बेवा गोपी जाती चमार
केशर चम्पा कालू पिता गिरधारी मु भूलीबाई बेवा
36 62/2 मदनपुरा 0.255 0.004
गिरधारी जाती लोढ़ा
मोहनलाल फूलसिंह नाराणसिह प्रेमसिह पाचू आ
45/1 मदनपुरा 0.09 0.001
37
वशीलाल भावरीबाई बेवा वशीलाल लीलाबाई
38 45/2 मांगीलाल पिता प्रभुलाल जाती लोदा मदनपुरा 0.09 0.001
39 45/3/1 अमरा बिराम पिता गब्बा जाती लोढ़ा मदनपुरा 0.18 0.001
40 45/3/2 बनेसिंह पिता चम्पा जाती लोदा मदनपुरा 0.361 0.001
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
506
41
45/3/3
0.012
0.001
मदनपुरा
चम्पा पिता आ दोला अमरा बिराम आ गब्बा धापूबाई आ गब्बा जाती लोढ़ा
46/1
42
0.003
0.099
मदनपुरा
मोहनलाल फूलसिंह नारंनसिंह प्रेमसिह पाचू आ वंशीलाल लीलाबाई गीताबाई पुत्री वंशीलाल जाती
43
46/2 मांगीलाल पिता प्रभुलाल जाती लोदा
अमरा बिराम पिता गब्बा जाती लोदा 44
46/3/1
बनेसिंह पिता चम्पा जाती लोढ़ा 46/3/2
45
35
46
0.002
0.099
मदनपुरा
0.2
0.002
मदनपुरा
0.002
0.361
मदनपुरा
0.008
0.959
मदनपुरा
गेंदा पिता किशन धुलीबाई पुत्री किशन मु गौरा बेवा किशन आमरा बक्षु पिता सेवा जाती
उकार पिता रामलाल जाती नाई 47
47/13
हिरा पिता खेमा जाती लोदा 48
207/47
48
कुल योग
0.008
0.249
मदनपुरा
0.707
0.021
मदनपुरा
22.595
0.117 507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम सतनखेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम सतनखेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!
ग्राम-सतनखेडी
भूमि स्वामी अधिभोग का नाम अनु क्रमांक क्रमांक खसरा
36/16/2
1
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
सतनखेडी 0.809
0.009
कालू मानसिंह आ सेवा मांगीलाल आ पारथी मनोहरमसीह ना. बा. आ. पारथी सर माता बदन बाई बेवा पारथी व् बदन बेवा पारथी संतोष ना बा पुत्री पारथी पप्पू पवन आ रोड़ा कमल ना बा आ रोड़ा सर पर प. माता गोरा बेवा रोड़ा गोरी बेवा रोड़ा जताई चमार सरपस्त भाई मांगीलाल पिता पारथी मानसिंह कालू पिता सेवा बा आ रोड़ा सर प माता गोरा बेवा रोड़ा गोरी बेवा रोड़ा जाती चमार
0.01
सतनखेडी
3.137
रुपा मांगीलाल केशर पिता घिसा जाती चमार
2
36/15
3
36/19/1/2
सतनखेडी
0.001
0.843
कालू पिता रतनलाल छिता बाई बेवा रतनलाल जाती सौंधिया
4
महेंद्र सिंह पिता दुलेसिंह जाती राजपूत
223/1/1
5
223/1/2 योगेंद्र सिंह पिता दुलेसिंह जाती राजपूत
223/2
6
0.002
सतनखेडी 0.518
सतनखेडी
0.519
0.002
0.012
0.002
सतनखेडी
आनर गणपत पिता हिरा राधा बेवा श्रिया बालीबाई बेवा गिरवर जाती साँधिया
गणपत पिता हीरालाल जाती सौंधिया
223/3
7
आनर पिता हिरा जाती साँधिया
223/4
8
223/5
9
सतनखेडी
0.25
0.002
सतनखेडी
0.002
0.25
सतनखेडी
0.25
0.002
कालू लीला पिता गिरवर बालीबाई बेवा गिरवर जाती सौंधिया
223/6 रमेश पिता हिरा जाती सौंधिया 10
219/1
11
सतनखेडी
0.002
0.25
सतनखेडी
0.424
0.004
बिरम सिंह कृष्णा बाई पिता नारंन गीताबाई पिता नारान सिंह जाती सौंधिया
भवरलाल पिता रुघनाथ जाती साँधिया 12
219/2
13
रतनसिह पिता रुघनाथ जाती सोधिया
219/3
13
कुल योग
सतनखेडी
1.013
0.004
0.157
0.003
सतनखेडी
8.432
0.045 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
508
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम सेदरी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम सेदरी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!
ग्राम- सेदरी
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
हरलाल पिता चम्पा जाती लोदा 407/1
1
गोवर्धन पिता गेंदा जाती लोढ़ा 407/2
2
हरिसिह पिता गेंदा जाती लोढ़ा 3
407/3
604 गोरा पिता श्रीलाल जाती लोदा 4
गोरा पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा 604
5
405/1
6
हरिसिह पिता लाल जाती लोदा
राधेश्याम पिता लाला जाती लोढ़ा 7
405/2
404
8
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.004
0.569
सेदरी
0.284
सेदरी
0.004
0.284
0.004 सेदरी
0.028 सेदरी
0.869
0.007 सेदरी
0.869
सेदरी
0.443
0.004
सेदरी
0.443
0.004
0.008 सेदरी
0.673
1
गोवर्धन गीताराम पिता बक्षु सीमाबाई बेवा दुर्गालाल मधुबाई ना बलिक पुत्री दुर्गालाल संरक्षक माता सिमा बाई कनीराम पुत्र भवरिया पुरसिह पिता शिवनारायण बापू पिता जगन्नाथ 1 कंचनबाई बेवा जगन्नाथ सकू बाई बेवा बक्षु जाती लोदा
बिराम पिता रमा जाती चमार 9
395/1
0.208
0.002 सेदरी
घनश्याम पर्वतसिंह पिता भवरलाल केशर बाई
10
395/2
बेवा भवरलाल जाती चमार
11
395/3 बापू पिता गेंदा जाती चमार
0.234
सेदरी
0.002
सेदरी
0.210
0.002 509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
शिव पिता रामा जाती चमार 12
395/4
13
बापू पिता जगन्नाथ जाती लोढ़ा 559/451/2
526/451/2
14
0.182
0.001 सेदरी
0.001 सेदरी
0.664
सेदरी
0.007 0.431
घिसी बाई बेवा गेंदा पन्नीबाई पुत्री गेंदा जाती लोढ़ा
15
551/451
सेदरी
1.368
0.024
रामबगस पिता रतन हीरालाल पिता रतन जाती लोदा
16
धुला पिता रामा जाती लोढ़ा 587/451
गंगाराम पिता कालू जाती लोढ़ा 17 385/1/2
18
0.002 0.684
सेदरी
0.3
0.003 सेदरी
0.939
0.001 सेदरी
451/4/1/1 केशर पिता भोना भोना पिता गोपी जाती चमार
451/4/1/2
19
सेदरी
0.939
0.001
पाच्या पिता घिसा भूली पत्नी पाच्या जाती चमार
20 451/4/1/3
1.129
0.001 सेदरी
देवीसिंह पिता रतन हेमलता पत्नी देविसिह जाती चमार
21 451/4/1/4
0.001 सेदरी
0.711
मांग्या पिता उदा कमली पत्नी मांग्या जाती चमार
22
सेदरी
0.001 0.71
देवा पिता उदा कमली पत्नी देवा जाती चमार
451/4/1/5
0.001 0.023
सेदरी
बिराम पिता रामा मागि पति बिराम जाती चमार
23 451/4/1/10
24
0.001 0.023
सेदरी
शिव पिता रामा गीता पत्नी शिव जाती चमार 451/4/1/11
25
451/5/1
0.506
0.001 सेदरी
बापूलाल पिता पुरिया करणसिंह राधेश्यम पिता बंशीलाल मु अरकूबाई बेवा वंशीलाल शांतिबाई बेवा किशनलाल रामचंद्र बजेसिह पिता किशनलाल जाती लोधा
26
451/5/2
0.001 0.505
सेदरी
भावरीबाई शांतिबाई रामलाल लालसिह पिता धुला जाती लोढ़ा
27
451/6 भूली पुत्री धुला जाती लोदा
28
451/7
शिव आमरी आ प्यारा प्रभु कनीराम बापू आ अमरा जाती लोढ़ा
29
अमरसिंह पिता पाचा जाती लोढ़ा 451/8/1
0.382
0.001 सेदरी
0.001 1.141
सेदरी
सेदरी
0.547
0.001 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
510
30 451/8/2 चंपा पिता छिता अमरा पत्नी छिता जाती लोढ़ा सेदरी 0.137 0.001
31 451/8/3 बापू पिता छिता जाती लोदा सेदरी 0.137 0.001
32 451/8/4 मदन पिता गोपी जाती लोढ़ा सेदरी 0.274 0.001
धुलीलाल कनीराम पिता रामा किशन पिता पूरा
33 451/8/5 सेदरी 0.548 0.001
जाती लोढ़ा
घिसा पिता किशोर लिम्बा पिता सुराज्या जाती
34 451/9 सेदरी 1,773 0.001
लोढ़ा
मांगीलाल करणसिंह पिता बापुलाल मु चम्पीबाई
35 451/10/1 सेदरी 0.152 0.001
बेवा बापूलाल जाती लोदा
देवीराम पिता हिरा करणसिंह पिता रामलाल जाती
36 451/10/2 सेदरी 0.607 0.001
लोदा
37 451/12/1 नारन पिता घिसा जाती चमार सेदरी 1.162 0.001
451/12/2 गब्बा पिता घिसा जाती चमार सेदरी 1.162 0.001
38
451/12/3 अमरा पिता देवा जाती चमार सेदरी 1.334 0.001
39
40 451/12/4 पप्पू पिता रतन घीसीबाई पत्नी पप्पू जाती चामर सेदरी 1.332 0.001
41 451/12/5 कालू पिता पूरा जाती चामर सेदरी 1.50 0.001
घनश्याम पिता भवरिया नोरंगबाई पति घनश्याम
42 451/12/6 सेदरी 1,50 0.001
जाती चामर
शंकर पिता गोपी मांगीबाई पत्नी शंकर जाती
43 451/12/7 सेदरी 1.162 0.001
चामर
451/12/8 फ़तेह पिता मांग्या जाती चामर सेदरी 1.334 0.001
44
मोहन पिता भोना कंचन बाई पति मोहन जाती
45 451/12/9 सेदरी 1.334 0.001
चमार
451/12/10 जगदीश पिता बिराम जाती चमार सेदरी 1.358 0.001
46
1 1 1
47 451/12/11 पप्पू पिता मांग्या जाती चमार सेदरी 1.334 0.001
451/12/51 मांग्या देव्या आ उदा जाती चमार सेदरी 0.745 0.002
48
मदन उर्फ़ गब्बा पिता घिसा पाचु नारायण पिता
49 451/12/53 सेदरी 1.238 0.002
घिसा प्रेमबाई पुत्री घिसा गोपिया पिता रामा जाती
राधेश्याम पिता मांग्या काली पत्नी राधेश्याम
सेदरी 1.000 0.022
50 451/4/1/12
जाती चमार
511
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
51 451/4/1/9
सेदरी
0.716
0.002
भवरलाल पिता गेंदा केशर पत्नी भवरलाल जाती चमार
52
पूरा पिता गेंदा हरकु पत्नी पूरा जाती चमार 451/4/1/8
53
0.01 सेदरी
0.716
सेदरी
0.716
0.011
बापू पिता गेंदा कंचन पत्नी बापू जाती चमार 451/4/1/7
54
सेदरी
0.595
0.008
रतन पिता मांग्या कंचन पत्नी रतन जाती चमार
451/4/1/6
55
बापूलाल पिता घिसा जाती लोढ़ा 553/451/1/1
56
रामचंद्र पिता घिसालाल जाती लोदा 553/451/1/2
57
करणसिंह पत्नी घिसालाल जाती लोढ़ा 553/451/1/3
58 553/451/2
सेदरी
0.270
0.004
0.269
0.004 सेदरी
0.270
0.004 सेदरी
0.004 सेदरी
0.81
कचनबाई पुत्री गोरिया रामसिंह पिता गारिया जाती लोढा
59 464/451/1
0.01 0.036
सेदरी
रायसिंह पिता गोपी बापू पिता नाथू मांगीबाई बेवा नाथू प्रभु पिता हरलाल मोती पिता भावना
गोपी पन्ना पिता नंदा जाती लोदा 372
60
371/2
61
धुला पिता घिसा जाती लोढ़ा
61
कुल योग
0.007 सेदरी
0.607
0.018 0.506
सेदरी
0.245 42.904 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
512
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम समेली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम समेली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-समेली
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
1
183
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.007
0,493
समेली
हजारीलाल आ भवरलाल सुन्दर आ भवरलाल रतन कवरलाल कैलाश रमेश राधेश्याम आ गयारसी म कस्तूरा बेवा ग्यारसीराम जाती लुहार
2
202/34
0.007
0.898
समेली
सीताराम बद्रीलाल पिता किशनलाल बिराम कालू पिता प्रेम पानी बाई बेवा प्रेम नानूराम प्रभुलाल रामप्रसाद पिता भूरा धापूबाई बेवा मांगीलाल कमली बाई पुत्री भूरा बालू ना बा पिता मांगीलाल जाती चमार
3
रामप्रसाद पिता मान जाती लोदा 220/202/3/2
4
बालूसिंह पिता नारयणसिह जाती राजपूत 220/202/1
शंकरलाल पिता मदताल जाती लोढ़ा 220/202/2/1
5
6
185/1
0.213
0.002 समेली
0.004
0.320
समेली
0.004
0.1060
समेली
0.455
0.002 समेलो
एलकारसिंह पिता रुल्तानसिंह जाती राजपूत
7
भवरलाल पिता वीर' सेंह जाती राजपूत 186/2/1
8
मांगीलाल पिता वीरसिंह जाती राजपूत 186/2/2
0.006
0.165
समेत्री
0.006
0.165
समेत्री 513
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1]
9
187/1
0.012
समेलो
0.005
वीरसिंह सुल्तानसिंह पिता सवाईसिंह जाती राजपूत
10
188/1/2 समेलो
0.092
0.009
मांगीलाल पिता वीरसिंह जाती राजपूत
11
190/1/1 समेलो
0.170
भवरलाल पिता वीरसिंह जाती राजपूत
12
190/1/2
0.020
0.171
समेली
0.022
मांगीलाल पिता वीरसिंह जाती राजपूत
13
190/2
समेली
0.342
एलकारसिंह पिता सुल्तानसिंह जाती राजपूत
14
0.022
समेलो
0.171
0.004
190/1/2 मांगीलाल पिता वीरसिंह जाती राजपूत
15
190/2
समेची
0.342
0.004
एलकारसिंह पिता सुल्तानसिंह जाती राजपूत
16
191/1
समेली
0.354
0.006
श्यामसिह पिता रघुवीर सिंह जाती राजपूत
17
191/2
0.354
समेली
0.006
भेरुसिंह पिता कल्याणसिंह जाती राजपूत
18
193/1 समेली
0.134
0.002
सजनसिंह पिता करणसिंह जाती राजपूत
19
193/2
0.134
समेली
0.002
भरतसिंह शंकर सिह पिता गुलाब सिंह रतन कुंवर बेवा गुलाबसिंह जाती राजपूत
20
193/3 समेली
0.133
0.002
सुल्तानसिंह उकारसिंह पिता जसरथसिह रतन कुंवर बेवा जसरथ सिंह जाती राजपूत
21
193/4
0.133
समेली
0.003
जुगरसिह देवराजसिंह देता भवरसिंह गुलाब बाई बेवा भवरसिंह जाती राजप्त
22
194/1/1 0.328
समेली
0.005
वीरसिंह बाबू सिंह पिता रेशम कुंवर बेवा रायसिंह जाती राजपूत
23
194/1/2
समेली
0.328
0.006
हिन्दुसिह पिता पारथी सिंह जाती राजपूत
24
225/202/1 समेली
0.275
0.004
बालूसिंह पिता नारायणसिह जाती राजपूत
25 225/202/2 0.275
समेली
0.004
भगवानसिंह पिता नारायणसिह जाती राजपूत
26
225/202/3 समेली
0.275
0.004
गोपालसिंह पिता नारन सिंह जाती राजपूत
27
225/202/4 समेली
0.826
0.004
नारायणसिह पिता स्वरूपसिह जाती राजपूत
28
202/8/1/1 समेली
0.340
0.008
भेरूलाल पिता रामप्रसाद बालू पिता मांगीलाल जाती चमार
29
202/8/1/2 समेली
0.340
0.008
वीर सिंह पिता गोकुलसिंह जाती राजपूत
30
202/8/2 समेली
0.505
0.007
जीतेन्द्र सिंह पिता मनोहर सिंह जाती राजपूत
31
172/1 0.300
समेली
0.009
बालू सिंह पिता नारायणसिंह जाती राजपूत 514
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
32 172/3 भगवन सिंह पिता नारान सिंह जाती राजपूत समेली 0.300 0.010
लक्षमन सिंह पिता रामसिंह घीसालाल होकम सिंह
पिता तक्खत सिंह रामपाल सिंह नाबालिक पिता
तक्खत सिंह सरंक्षक माता रमेश कुंवर रमेश कुंवर
33 157 समेली 0.935 0.011
बेवा तखतसिंह आनद बंटी पुत्री तखतसिंह सोना
नाबालिक पिता तक्खत सिंह सरंक्षक माता रमेश
कुंवर जाती राजपूत
34 158/1 भगत सिंह पुरसिह पिता चन्दर सिंह जाती राजपूत समेली 0.126 0.005
35 कंचनबाई पति बंशी जाती लोदा समेली 0.126 0.005
158/2
36 159/1 पप्पूसिंह पिता अर्जुनसिह जाती राजपूत समेली 0.203 0.002
37 159/2 भगत सिंह पुरसिह पिता चन्दर सिंह जाती राजपूत समेली 0.202 0.002
38 205/202/1 गजराज सिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत समेली 0.246 0.008
39 161/2/1 बालूसिंह पिता नारायणसिह जाती राजपूत समेली 0.097 0.007
40 164 मोजी बाई पत्नी नानूराम जाती चमार समेली 0.178 0.003
41 163/2 हिन्दुसिह पिता परथी सिंह जाती राजपूत समेली 0.190 0.008
वीरसिंह पिता बापुसिंह पिता रायसिंह मु. रेशम
42 150/1 समेली 0.190 0.001
कुंवर बेवा रायसिंह जाती राजपूत
43 150/2 हिन्दुसिह पिता परथी सिंह जाती राजपूत समेली 0.190 0.001
कुल योग 43 12.132 0.267
515
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम देहरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम देहरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम- देहरा
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
1
7 नन्दसिंह पिता माधोसिह जाती राजपूत
6
2
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.530
0.002 देहरा
0.012
0.0007 देहरा
विक्रम सिंह पिता नारान सिंह जगदीश सिंह पिता नारान सिंह जाती राजपूत
3
7 नन्दसिंह पिता माधोसिह जाती राजपूत
4
18/1 महावीर पिता रामसिंह जाती राजपूत
5
18/2 सरदार सिंह पिता रामसिंह जाती राजपूत
0.530
0.006 देहरा
0.001
0.070
देहरा
0.069
0.001 देहरा
रमा मानसिंह प्रभु पिता अमरा करणसिंह भरतसिंह पुरसिह पिता राधाकिशन मु. गजरीबाई बेवा राधाकिशन
17
6
0.006
0.449
देहरा
गुड्डी बाई पिता राधाकिशन सूजन देविसिह रंगलाल पिता कास्या मु. भावरीबाई बेवा कास्या मोली मोहनलाल कवरलाल आ नाथू गुलाब बाई बेवा नाथू जाती लोढ़ा
7
24
0.007
0.417
देहरा
मोती मोहन पिता नाथू गुलाब बाई बेवा नाथू जाती लोढ़ा
8
25/2 हजारीलाल पिता भावना जाती लोढ़ा
9
26/1
0.003
0.038
देहरा
0.001
0.097
देहरा
प्रभुलाल पिता मांगीलाल अमरा पिता घिसा जाती लोदा [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
516
0.001 0.097
देहरा
बिराम पिता हजारी हजारी पिता भेना जाती लोढ़ा
10
26/2
26/3
11
0.001 0.097
देहरा
नाथू पिता बक्सु गुलाब बाई पिता बक्सु गुलाब बाई पति बक्सु कमल बाई गुड्डी बाई शारदा बाई सुनीता देवी पिता बक्सु जाती चमार कालू पिता मांग्या मदन पिता मांग्या नानूराम पिता मांग्या जाती चमार
12
चम्पा पिता श्रिया जाती लोदा 27/2
13
27/3
0,003 0.284
देहरा
0.003 0.285
देहरा
कालीबाई बेवा बद्रीलाल इन्दर सिंह हेमराज ना बा पिता बद्रीलाल रामलाल गेंदालाल बजेसिह पिता कवरलाल कलावती पिता कवरलाल सुगन बाई पिता कवरलाल घिसीबाई बेवा कवरलाल जाती लोदा
14
27/4
0.004 0.284
देहरा
रामसिंह मानसिंह प्रभु पिता मांग्या अमरिबाई बेवा मांग्या जाती लोढ़ा
14
कुल योग
0.0397 3.259 517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम कोटड़ा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम कोटड़ा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
ग्राम-कोटड़ा
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
1
29/1
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.005
कोटड़ा
0.506
नारायणसिह भवरलाल हीरालाल पिता मायाराम जाती लोढ़ा
2
29/2
0.005
0.169
कोटड़ा
गोपी पिता आमरा मदनलाल गोवर्धन बनेसिंह पाचूलाल चेनसिंह नारायणसिह पिता नानूराम रामकुबाई बेवा नानूराम रामसागर पवन ना. बा. अ.पा. कर्ता माता स्वय शैतान बाई पिता प्रभुलाल शैतान बाई बेवा प्रभुलाल जाती लोदा
3
29/3 बापू पिता नंदा जाती लोदा
4
गंगाराम पिता कवरिया जाती लोढ़ा 29/4
5
32
0.005
0.168
कोटड़ा
0.169
0.005
कोटड़ा
0.202
कोटड़ा
0.010 1
किसनलाल नारान सिंह , भवरलाल , हीरालाल पिता मायाराम' बरजी बेवा मायाराम जाती लोदा
6
नारान पिता परसा जाती लोदा
1/11/2
7
मेहताब पिता परसा जाती लोढ़ा
मांगीलाल घनश्याम पिता किशन जाती लोढ़ा 8
1/11/3
9
35
0.006
0.843
कोटड़ा
0.006
0.843
कोटड़ा
0.006
0.843
कोटड़ा
1.073
0.008
कोटड़ा
भेरूलाल लालसिह रामचंद्र आ श्रीलाल गुलाब सौरम ना. बा आ गोपाल सर माता कस्तूरी बाई बेवा गोपाल जाती लोढ़ा 518
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
10 176/1/1 बापू पिता नंदा जाती लोढ़ा
गोपी पिता आमरा मदनलाल गोवर्धन बनेसिंह
पाचूलाल चैनसिह नारायणसिह पिता नानूराम
11 176/1/2
[भाग 1
कोटड़ा 0301 0.005
रामकुबाई बेवा नानूराम सागर पवन ना बा अपा कोटड़ा 0.602 0.005
कर्ता माता स्वय शैतान बाई पिता प्रभुलाल जाती
लोढ़ा
12 207/1/1 नारन पिता परसा जाती लोढ़ा कोटड़ा 0.156 0.003
13 207/1/2 मेहताब पिता परसा जाती लोढ़ा कोटड़ा 0.157 0.002
14 195/1/3 मांगीलाल घनश्याम पिता किशन जाती लोढ़ा कोटड़ा 0.191 0.002
15 208/1/1 बापू पिता नंदा जाती लोढ़ा कोटड़ा 0.292 0.006
गोपी पिता आमरा मदनलाल गोवर्धन बनेसिंह
पाचूलाल चैनसिह नारायणसिह पिता नानूराम
16 208/1/2 रामकुबाई बेवा नानूराम सागर पवन ना बा अपा कोटड़ा 0.583 0.006
कर्ता माता स्वय शैतान बाई पिता प्रभुलाल जाती
लोदा
मेहताब अमरा भेरूलाल नाथूलाल रामलाल
17 22/1 कोटड़ा 0.607 0.012
पाचीबाई पिता देवीराम
भेरुलाल लालसिह रामचंद्र आ श्रीलाल गुलाब
18 30/1 सौरम ना. बा आ गोपाल सर माता कस्तूरी बाई कोटड़ा 0.113 0.004
बेवा गोपाल जाती लोदा
नारान सिंह , भवरलाल , हीरालाल पिता मायाराम
19 29/1 कोटड़ा 0.506 0,002
जाती लोढ़ा
20 29/3 बापू पिता नंदा जाती लोदा कोटड़ा 0.168 0.002
21 29/4 गंगाराम पिता कावरिया जाती लोढ़ा कोटड़ा 0.169 0.002
22 27/1 देवीसिंह , मांगीलाल पिता गणेश जाती लोढ़ा कोटड़ा 0.113 0.004
कुल योग 22 8.774 0.111
519
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम परसपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम परसपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम- परसपुरा
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
उपयोगकर्ता के
अनु खसरा कुल अधिकार के लिए
भूमि स्वामी अधिभोग का नाम ग्राम का नाम
क्रमांक क्रमांक क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
(हेक्टेयर में)
लक्ष्मण भवरलाल मेहताब पिता श्रीलाल गंगा बेवा
1 103/1 श्रीलाल मांगीलाल राधेश्याम पिता लक्ष्मण नन्दूबाई परसपुरा 0.494 0.003
बेवा लक्ष्मण रामकुबाई बेवा लक्ष्मण जाती लोदा
लक्ष्मण भवरलाल मेहताब पिता श्रीलाल गंगा बेवा
2 110/1 श्रीलाल मांगीलाल राधेश्याम पिता लक्ष्मण नन्दूबाई परसपुरा 0.517 0.008
बेवा लक्ष्मण रामकुबाई बेवा लक्ष्मण जाती लोदा
सानसिंह रतन पिता सालग्या मु. पाचूबाई बेवा
3 97/1 सालग्या रामनारायण लालसिह पिता प्रल्हाद जाती परसपुरा 0.821 0.007
लोढ़ा
4 22/1 भेरू पिता गिरधारी जाती लोढ़ा 1 0.129 0.002
परसपुरा
5 चेना पिता गिरधारी जाती लोढ़ा परसपुरा 0.129 0.002
मांगीलाल पिता लक्ष्मण नन्दूबाई बेवा लक्ष्मण
6 22/3 परसपुरा 0.130 0.002
जाती लोढ़ा
राधेश्याम पिता लक्ष्मण नन्दूबाई बेवा लक्ष्मण
7 22/4 0.130 0.001
परसपुरा
जाती लोढ़ा
8 शंकर पिता छिता जाती चमार परसपुरा 1.090 0.002
9 1/1/2 नारायण पिता देवा जाती चमार परसपुरा 1.900 0.002
10 1/1/3 मांग्या पिता लच्छा जाती चमार परसपुरा 1,090 0.002
11 1/1/4 मांग्या पिता नाथू जाती चमार परसपुरा 1.091 0.002
12 1/1/5 बापू पिता खेमा जाती चमार परसपुरा 1.090 0.002
13 1/1/6 बरादा पिता खेमा जाती चमार परसपुरा 1.090 0.002
14 1/1/7 रमेश पिता हरला जाती चमार परसपुरा 1.090 0.002
15 1/1/8 मांग्या पिता धुला जाती चमार परसपुरा 1.090 0.002
16 1/1/9 नारान पिता गोपी जाती चमार परसपुरा 1.091 0.002
17 1/2 भवरलाल पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा 1.900 0.002
परसपुरा
कुल योग 17 14.872 0.045
520
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम तलावडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम तलावडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम -तलावडी
भूमि स्वामी अधिभोग का नाम अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
1
42/1
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.861
0.018 तलावडी
बापू पिता गोपिया नन्दूबाई बेवा भवरलाल चन्दा पिता भवरलाल जाती लोढ़ा
2
39/1 कालू पिता धीरा जाती लोढ़ा
3
39/4
भवरलाल , मोहनलाल , बद्रीलाल पिता नंदा किशना पिता धन्ना जाती लोदा
4
39/5
0.002
0.030
तलावडी
0.002
0.030
तलावडी
0.002
0.029
तलावडी
अमरसिंह पिता भावना किशना पिता धन्ना जाती लोदा
0.002
0.029
तलावडी
मोती पिता भावना किशना पिता धन्ना जाती लोढ़ा
5
39/6
6
34/1
0.166
0.003 तलावडी
बापू पिता गोपिया नन्दूबाई बेवा भवरलाल चन्दा पिता भवरलाल जाती लोढ़ा
7
जड़ाव बाई पति वापूलाल जाती लोढ़ा 34/2/2
7
कुल योग
1
0.003 तलावडी
0.329
1.474
0.032 521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम पुरा सेवनी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम पुरा सेवनी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्रामपुरा सेवनी
-भोजपुर)
तहसील -खिलचीपुर (टप्पा
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
मांगीलाल पिता पैमा जाती लोढ़ा 87
1
86
2
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.025
0.636
पुरा सेवनी
0.002
0.709
पुरा सेवनी
रतन बाई बेवा चम्पा रामबाबू पिता चम्पा गीताबाई कलावती सुनीताबाई मंजूबाई पुत्री चम्पा घीसीबाई पिता रोडजी मेहताब श्रीलाल पुरीबाई पुत्री रोडजी चम्पीबाई केशर बाई पुत्री रोडजी गोपी उदी धापू पुत्री खेमा जाती लोढ़ा
2
कुल योग
0.027
1.345 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
522
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम मोतीपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम मोतीपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार
कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर
इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का
अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-मोतीपुरा तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
उपयोगकर्ता के
खसरा कुल अधिकार के लिए
अनु
भूमि स्वामी अधिभोग का नाम ग्राम का नाम
क्रमांक क्रमांक क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
(हेक्टेयर में)
1 116/1/5/1 बजेसिह पिता मांगीलाल जाती सौंधिया मोतीपुरा 0.334 0.006
2 116/1/5/3 सुल्तानसिंह पिता मांगीलाल जाती साँधिया मोतीपुरा 0.333 0.005
3 116/1/4/1 प्रेमसिह पिता नारायणसिह जाती सौंधिया मोतीपुरा 0.404 0.003
4 116/1/4/2 बिराम सिंह पिता नारायणसिह जाती सौंधिया मोतीपुरा 0.243 0.003
5 116/1/4/4 भगवानसिंह पिता नारायणसिह जाती सौंधिया मोतीपुरा 0.271 0,002
6 116/1/4/5 अनार सिंह पिता मांगीलाल जाती साँधिया मोतीपुरा 0.431 0.002
कवरलाल पिता धीरपसिह केशर बाई बेवा धीरप
7 116/1/4/6 मोतीपुरा 0.442 0.003
सिंह जाती सौंधिया
8 116/1/8/2 चंदरसिंह पिता हीरालाल जाती सौंधिया मोतीपुरा 0.654 0.007
9 116/1/6/1 देवीलाल पिता पूरा जाती सौंधिया मोतीपुरा 0.809 0.023
10 116/2/2/1 भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाती सौंधिया मोतीपुरा 0.565 0.002
11 116/2/2/2 लक्ष्मीनारायण पिता गंगाराम जाती सौंधिया मोतीपुरा 0.565 0.002
लीलाबाई बेवा देवीसिंह कुमेरसिंह कृपालसिंह पिता
12 116/2/2/3 मोतीपुरा 0.565 0.002
देवीसिंह जाती सौंधिया
13 116/3/2 नारायणसिह पिता पुरजी जाती सौंधिया मोतीपुरा 1.700 0.019
13 7.316 0.079
कुल योग
523
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा वाईतट परियोजना से ग्राम ढाबली कला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम ढाबली कला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम ढाबली कला
भूमि स्वामी अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
1
691/24/1
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.020
0.516
ढाबली कला
लक्ष्मी बाई बेवाकैन्हयालाल मधु शिवानी ज्योति कुमकुम कुलदीप ना. बा. पिता कैन्हयालाल सर परास्त माता लक्ष्मी बाई बेवा कैन्हयालाल जाती बिराजा
2
691/24/1
0.010
0.516
ढाबली कला
लक्ष्मी बाई बेवाकैन्हयालाल मधु शिवानी ज्योति कुमकुम कुलदीप ना. बा. पिता कैन्हयालाल सर परास्त माता लक्ष्मी बाई बेवा कैन्हयालाल जाती बिराजा
दयाराम पिता रामचंदर जाती बिराजा 3 691/28/25
4
691/28/3
1.927
0.016 ढाबली कला
1
0.017
1.142
ढाबली कला
बंकट पिता क्षन्दूलाल पिराग पिता बंकदलाल जाती नट
5 691/28/24
0.008
1.927
ढाबली कला
चोथमल पिता रामचदर कमलेश पति चोथमल जाती बिराजा
6
0.703
0.017 ढाबली कला
छीतर पिता उकार गुलाब पति छीतर जाती चमार
691/28/13 524
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
7 691/44/1
[भाग 1
प्रभुदयाल राधेश्याम शिवनारायण पिता लक्ष्मण
ढाबली कला 2.905 0.007
बादनबाई बेवा लक्षमन जाती बलाई
8 652/1/1/2 प्रकाश कुंवर पति अनोपसिंह जाती राजपूत ढाबली कला 0.123 0.003
हंस कुंवर बेवा रघुनाथ सिंह भवरलाल पिता
9 652/2/2 ढाबली कला 0.409 0.003
रघुनाथ सिंह जाती राजपूत
10 652/2/3/2 प्रकाश कुंवर पति अनोपसिंह जाती राजपूत ढाबली कला 0.162 0.004
11 651/1/1 चैनसिंह पिता जगदीश सिंह जाती राजपूत ढाबली कला 0.619 0.002
12 651/1/2 दिलीपसिंह पिता जगदीश सिंह जाती राजपूत ढाबली कला 0.619 0.002
13 651/2 धनराजसिह पिता विश्वानाथसिंह जाती राजपूत ढाबली कला 0.506 0.003
14 650/1 अंत कुंवर पति प्रेमसिह जाती राजपूत ढाबली कला 0.505 0.004
15 646/1/1 धनराजसिह पिता विश्वानाथसिंह जाती राजपूत ढाबली कला 0.484 0.002
16 646/1/1 धनराजसिह पिता विश्वानाथसिंह जाती राजपूत ढाबली कला 0.484 0.001
17 605/1 बल्ल्भ सिंह पिता विक्रमसिह जाती राजपूत ढाबली कला 0.253 0.004
18 605/2 राजकुमारी पति ऋषिराज जाती राजपूत ढाबली कला 0.253 0.005
होकमसिंह पिता प्रल्हादसिंह लांडकुंवर बेवा
19 607 ढाबली कला 0.798 0.008
प्रल्हादसिंह जाती राजपूत
भरतसिंह हजारीसिंह पिता भवरजी भुरकवर
श्यामकुँवर पुत्री भवरजी शविपालसिंह बलरामसिंह
पिता रघुराजसिंह मंजू कुंवर पुत्री रघुराजसिंह आ
1 1
20 341 पा क माता रतन कुंवर पति रघुराजसिंह ढाबली कला 0.101 0.006
मोहनसिह शिवसिंह पिता खुमानसिंह जगदीश सिह
बजरंग सिंह दीपसिंह पिता समंदरसिंह जाती
राजपूत
21 301 दशरथसिंह पिता आमानसिह जाती राजपूत ढाबली कला 0.227 0.006
22 306 वीरेन्द्रसिंह पिता रणवीरसिंह जाती राजपूत ढाबली कला 0.138 0.001
525
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
कवरलाल प्रेमसिह पिता मांगीलाल घीसीबाई
23 307/1 कलाबाई शेतांन बाई पुत्री मांगीलाल भावरीबाई ढाबली कला 0.045 0.001
बेवा मांगीलाल जाती सोंधिया
24 308/3 बापू पिता पुराजी जाती सौंधिया ढाबली कला 0.042 0.001
25 250/1 वीरेन्द्रसिंह पिता रणवीर सिंह जाती राजपूत ढाबली कला 0.528 0.012
भवरसिंह विश्वनाथ सिंह गिरिराजसिंह पिता
26 250/2 ढाबली कला 0.528 0.012
शिवराजसिंह जाती राजपूत
27 251/1 कुलदीपसिंह पिता धनराजसिह जाती राजपूत ढाबली कला 0.120 0.002
28 165/2 देवकुंवर पत्नी फूलसिंह जाती राजपूत ढाबली कला 0.150 0.005
29 168 हरिसिह पिता केशरसिंह जाती सोंधिया ढाबली कला 0.214 0.004
30 169 श्रीलाल पिता केशरसिंह जाती साँधिया ढाबली कला 0.178 0.0007
योगेंद्रसिंह दीपसिंह पिता रोडूलाल दुधकुंवर
31 123/1 ढाबली कला 0.223 0.006
पत्नी रोडूलाल जाती राजपूत
32 122/1/1 भवरलाल पिता देवा जाती सौंधिया ढाबली कला 0.117 0.006
कालू पिता माधु धापू पत्नी स्व माधु जाती
33 122/1/2 ढाबली कला 0.117 0.006
सौंधिया
34 122/2 कालू बाबरु पिता लछमन जाती सौंधिया ढाबली कला 0.202 0.006
35 99/1/1 देवीसिंह पिता रघुराजसिंह जाती राजपूत ढाबली कला 0.069 0.005
उमाकुवर बेवा कमल सिंह राजू , रवि तमन्ना
36 99/1/2 ढाबली कला 0.069 0.005
पिता कमलसिंह जाती राजपूत
37 99/2 आनोपसिह पिता प्रभुनाथसिह जाती राजपूत ढाबली कला 0.215 0.005
38 99/3 आनोपसिह पिता प्रभुनाथसिह जाती राजपूत ढाबली कला 0.101 0.004
39 98 गजराजसिंह पिता भगवतसिंह जाती राजपूत ढाबली कला 0.227 0.003
40 97 मांगीलाल पिता घिसा जाती सौंधिया दाबली कला 0.279 0.004
41 96/2 कालू पिता घिसा जाती सौंधिया ढाबली कला 0.026 0.004
42 53/2 राजपालसिंह पिता सिंद्ध सिंह जाती राजपूत ढाबली कला 0.250 0.010
प्रभुनाथसिह पिता सरुपसिंह दयालकुँवर लांडकुंवर
43 46/1 भूलकुँवर गोविंदकुंवर पुत्री प्रभुनाथसिह जाती ढाबली कला 0.072 0.010
राजपूत
44 2/8 दरयावबाई पति देविसिह जाती चमार ढाबली कला 0.470 0.010
गोकलबाई बेवा प्रेमसिह संतोष बाई , बादाम ,
45 1/20 ढाबली कला 1.011 0.013
शांतिबाई पिता प्रेमसिह
गोकलबाई बेवा प्रेमसिह संतोष बाई बादाम,
46 1/19 ढाबली कला 0.506 0.010
शांतिबाई पिता प्रेमसिह
कुल योग 46 21.076 0.294
526
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम मोकमपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम मोकमपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!
ग्राम-मोकमपुरा
तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
रामसिंह पिता रोडजी जाती चमार 1
1/1/9
2
प्रेम पिता गोपी जाती चमार 1/1/8
3
1/1/2 कालू पिता रत्ता जाती चमार
4
कनीराम पिता घिसा जाती चमार 1/5/2
4
कुल योग
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1.179
0.009 मोकमपुरा
1.257
0.017 मोकमपुरा
1.600
0.003 मोकमपुरा
1,500
0.013 मोकमपुरा
5.536
0.042 527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम बालियापुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बालियापुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम- बालियापुरा
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
1
बिरमसीह पिता हरसिंह जाती सौंधिया 79/8
2
79/7
तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.340
0.011
बालियापुरा
0.0004
0.911
बालियापुरा
प्रभु फतेसिंह रतन रोडजी पिता पूरा भूलीबाई बेवा पूरा , मदन गंभीर , कवरलाल पिता रामा रतन पिता किशन धापू बेवा किशन जाती बलाई
मांगीलाल पिता देवा जाती चमार 3
79/1/10
4
0.031
0.935
बालियापुरा
0.005
0.158
बिराम , भवरलाल पिता शिवसिंह जाती सौंधिया
124/79/1
घीसालाल पिता प्रेमसिह जाती सौंधिया 5 128/79/2/2
6
123/79 भगवानसिंह पिता बापूलाल जाती सौंधिया
7
देविसिह आ जगन्नाथ सिंह जाती सौंधिया 129/79/1
8
भगवानसिंह पिता बापूलाल जाती सौंधिया 129/79/2
8
कुल योग
बालियापुरा
0.007
0.203
बालियापुरा
0.005
0.392
बालियापुरा
0.003
0.290
बालियापुरा
0.006
0.066
बालियापुरा
3.295
0.0684 528
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम गूलखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गूलखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है। A
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम -गूलखेड़ी
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
1
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.017
0.546
भवरिया भोना गोप्या पिता मांग्या जाती चमार
135/46/1
2
गूलखेड़ी
0.135
0.004
बद्री गोवर्धन राधेश्याम पिता काना जाती चामर
132/46/1/1
3
133/46/2
गूलखेड़ी
0.184
0.003
गूलखेड़ी
संतोष बाई बेवा रमेश गोविन्द नाबालिक पिता रमेश जाती चमार
4
दुलेसिंह पिता अमरसिह जाती सोंधिया 52/1/1
5
बालूसिंह पिता अनारसिंह जाती सौंधिया 52/1/2
6
0.163
0.002
गूलखेड़ी
0.002
0.163
गूलखेड़ी
0.002
0.163
गूलखेड़ी
सुल्तानसिंह पिता अनारसिंह जाती सौंधिया
52/1/3
प्रतापसिंह जसवन्तसिंह पिता भवरलाल
रामकालाबाई रेखाबाई कैलाश बाई पिता भवरलाल
7
52/1/4
0.002
0.245
गूलखेड़ी
A
गीताबाई बेवा भवरलाल नाराणसिंह पिता रूपसिह जाती सौंधिया
8
46/6/9
पूरा पिता देवा जाती चमार
8
कुल योग
0.008
0.935
गूलखेड़ी
2.534
0.040 529
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईंतट परियोजना से ग्राम बड़बेली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बड़बेली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!
ग्राम- बड़बेली
अनु खसरा
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
क्रमांक क्रमांक
1 203/1
तहसील-खिलचीपुर
उपयोगकर्ता के
कुल अधिकार के लिए
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
(हेक्टेयर में)
हरिसिह पिता भवरलाल रघुनाथ कालूराम शिवलाल
बड़बेली 3.792 0.008
मांगीबाई
गंगाराम पिता कालू दरियावसिंह पर्वतसिंह दुलेसिंह
2 203/2/1 बड़बेली 1.238 0.005
मालसिंह
3 203/2/2 नाथूलाल पिता पाचूलाल बड़बेली 0.231 0.005
4 203/2/3 बिजेसिह पिता रोडजी बड़बेली 1.468 0.005
5 203/5/1 बिजेसिह पिता रोडजी बड़बेली 0.605 0.005
6 203/5/2 नाथूलाल पिता पाचूलाल बड़बेली 0.605 0.005
7 182 गोविन्दसिह पिता देवीसिंह बड़बेली 1.477 0.01
8 183 राजनु वर बेवा कल्याणसिंह बड़बेली 1.327 0.03
9 184/1 पूनमचंद पिता रोडजी बड़बेली 0.644 0.014
10 184/2 लक्ष्मीनारायण शिवनारायण पिता घिसा । बड़बेली 0.644 0.014
11 184/3 धुलजी पिता प्रभुलाल बड़बेली 0.643 0.014
12 173/1/1 अनारसिंह बशरह बड़बेली 0.371 0.004
13 173/1/2 गोकुलबाई पति रामनारायण बड़बेली 0.371 0.004
14 173/1/3 गोविन्दसिह पिता देवीसिंह बड़बेली 0.270 0.004
15 173/2/1 गोविन्दसिह भरतसिंह पिता देवीसिंह बड़बेली 0.941 0.004
16 173/2/2 जयपालसिंह पिता गोविन्दसिह बड़बेली 0.941 0.004
530
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
17 187/1 जगदीश पिता उकारबक्ष बड़बेली 1.466 0.033
18 187/2 प्रहलादसिंह पिता मांगीलाल बड़बेली 1.354 0.033
19 189/1 जगदीश पिता उकारबक्ष बड़बेली 0.625 0.003
20 189/2 प्रहलादसिंह पिता मांगीलाल बड़बेली 0.625 0.003
21 188/1 हेमराज पिता मागीलाल बड़बेली 0.184 0.0005
22 188/2 भावना पिता रघुनाथ बड़बेली 0.184 0.005
23 190 गंगाराम पिता कालू बड़बेली 1.631 0.043
24 153/1 गंगाराम पिता कालू बड़बेली 0.695 0.009
25 153/2 भावना पिता रघुनाथ बड़बेली 1.024 0.009
26 153/3 रायसिंह पिता भावना बड़बेली 0.647 0.009
27 153/4 रायसिंह पिता भावना बड़बेली 0.050 0.009
28 147/1 सुल्तानसिंह पिता नारायणसिह बड़बेली 0.359 0.003
29 147/2 धीरपसिह बद्रीलाल बजेसिह रामलाल पिता नरभसिंह बड़बेली 0.358 0.003
30 147/3 इंदरसिंह लालजी पिता रोडजी बड़बेली 0.358 0.005
31 146/1 सुरेश पिता रामनारायण बड़बेली 1.305 0.018
32 146/2 शिवनारायण पिता प्रभुलाल बड़बेली 0.589 0.019
33 145 मांगीबाई पति मांगीलाल बड़बेली 0.749 0.021
34 142/1 देवीसिंह पिता खेमा बड़बेली 0.915 0.001
35 142/2 घिसलाल पिता खेमा बड़बेली 0.915 0.001
36 142/3 बाबरू पिता खेमा बड़बेली 0.915 0.002
37 142/4 शिवचरण पिता रामनारायण बड़बेली 0.812 0.001
38 142/5 महेश पिता बैजनाथ बड़बेली 0.105 0.002
39 142/6 शिवनारायण पिता रतनलाल बड़बेली 0.915 0.002
40 133/1 रामलाल पिता रतनलाल बड़बेली 0.431 0.007
41 133/2 देवाबाई बेवा बैजनाथ बड़बेली 0.255 0.008
मांगीलाल मुकेश रामनाथसिंह प्रेमसिह पिता
42 133/3 1 बड़बेली 0.1801 0.007
खूबान सिंह
43 133/4 देवीसिंह पिता खेमा बड़बेली 0.083 0.007
44 133/5 राधेश्याम दत्तक बाबरू बड़बेली 0.398 0.007
45 133/6 घिसलाल पिता खेमा बड़बेली 0.397 0.007
46 134 हरनाथसिंह पिता बहादुर बड़बेली 0.543 0.022
47 135/1/1 युवराजसिंह पिता झुंजारसिह बड़बेली 0.402 0.01
48 135/1/2 शक्ति सिंह पिता झुंजारसिह बड़बेली 0.399 0.011
531
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
49 135/2/1 राजेन्द्रसिह पिता भूपेंद्रसिंह पिता वीरेन्द्रसिंह बड़बेली 0.801 0.012 50 135/2/2 वीरेन्द्रसिंह जयराजसिह पिता सुरेंद्र सिंह बड़बेली 0.801 0.01 51 139/1 करणसिंह पिता रतनलाल बड़बेली 0.300 0.004 52 139/2 जगन्नाथ पिता रतनलाल बड़बेली 0.299 0.003 53 139/3 कालू पिता रतनलाल बड़बेली 0.299 0.003 54 139/4 मानसिंह पिता गुलाब बड़बेली 0.224 0.003 55 139/5 राधेश्याम पिता गुलाब बड़बेली 0.225 0.003 56 139/6 कालू पिता रतनलाल बड़बेली 0.225 0.004 57 139/7 बालू पिता गुलाब बड़बेली 0.225 0.003 58 136/1 मानसिंह पिता गुलाब बड़बेली 0.056 0.005 59 136/2 कालू पिता रतनलाल बड़बेली 0.057 0.004 60 139/1 करणसिंह पिता रतनलाल बड़बेली 0.300 0.0012 61 139/2 जगन्नाथ पिता रतनलाल बड़बेली 0.299 0.0012 62 139/3 कालू पिता रतनलाल बड़बेली 0.299 0.0012 63 139/4 मानसिंह पिता गुलाब बड़बेली 0.224 0.0012 64 139/5 राधेश्याम पिता गुलाब बड़बेली 0.225 0.0012 65 139/6 कालू पिता रतनलाल बड़बेली 0.225 0.0012 66 139/7 बालू पिता गुलाब बड़बेली 0.225 0.0012 67 370/1 बालू पिता गुलाब बड़बेली 1.024 0.00012 68 370/2 कालू पिता गुलाब बड़बेली 1.024 0.00012 69 370/3 राधेश्याम पिता गुलाब बड़बेली 1.024 0.00012 70 370/4 मानसिंह पिता गुलाब बड़बेली 1.025 0.00012 71 370/5 कालू पिता रतनलाल बड़बेली 1.366 0.00012 72 370/6/1 जगन्नाथ पिता रतनलाल बड़बेली 1.366 0.00016 73 370/7/1 रणसिंह पिता रतनलाल बड़बेली 0.366 0.00012 74 370/7/2 नारान सिंह पिता रणसिंह बड़बेली 1.000 0.00012 75 369/3 हरिसिह रामबाबू पिता कवरलाल बड़बेली 0.632 0.002 76 369/4 दुलेसिंह पिता प्रभुनाथ बड़बेली *0.632 0.0012 77 369/5/1 मांगीलाल पिता कालू बड़बेली 0.506 0.0012 78 369/5/2 उकार बक्ष पिता देवीसिंह बड़बेली 0.506 0.0012 79 369/6 हरी सिंह पिता पन्ना बड़बेली 0.809 0.0012 80 369/7 शिवलाल पिता उकार बड़बेली 0.633 0.0012 81 369/8 गोवर्धन पिता काशीराम बड़बेली 0.632 0.0012 82 369/9/1 उकार बक्ष पिता देवीसिंह बड़बेली 0.316 0.0012
532
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
83 369/9/2 मोतीलाल पिता मांगीलाल बड़बेली 0.316 0.0012
84 369/10 प्रभुलाल पिता रमालाल बड़बेली 0.380 0.0012
85 369/11 प्रभुलाल पिता रमालाल बड़बेली 1.566 0.0012
86 8/1 रामप्रसाद पिता प्रभुलाल बड़बेली 0.936 0.009
87 8/2/1 मांगीलाल पिता कालू बड़बेली 1.012 0.009
88 8/2/1 उकारबा पिता देवीसिंह बड़बेली 1.012 0.009
89 8/2/3/1 रामप्रसद पिता पूरा बड़बेली 0.981 0.009
90 8/2/3/2 लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल बड़बेली 1.043 0.009
91 8/2/4 घीसालाल पिता शिवलाल बड़बेली 1.011 0.009
92 8/2/5 रामलाल पिता शिवलाल बड़बेली 1.011 0.012
कल योग 92 62.87 0.599
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम जडावपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम जडावपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!
ग्राम-जडावपुर
तहसील-खिलचीपुर
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
मानसिंह पिता देवीराम 1
17/13
जगदीश पिता भवरलाल 2
29
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.055
1,769
जडावपुर
0.012
0.027 जडावपुर 533
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
3 23 बद्रीलाल माता गजरीबाई रामलाल माता गंगाबाई जडावपुर 0.182 0.004
4 भवरलाल पिता मानसिंह जडावपुर 0.049 0.003
21
5 20 भवरलाल पिता मानसिंह जडावपुर 0.555 0.021
6 मानसिंह चेनसिंह बापूलाल पिता देवीराम जडावपुर 1.011 0.004
7 ग्यारसीराम पिता मन्ना जडावपुर 2.023 0.005
1/13
1/6/1, जगदीश पिता भवरलाल जडावपुर 0.191 0.005
8
9 1/6/2 किशन पिता गंगराम जडावपुर 0.190 0.005
1/6/3 कवरलाल देवीसिंह पिता रामबा जडावपुर 0.190 0.005
10
ग्यारसीराम पिता मन्ना जडावपुर 2.023 0.071
11 1/13
12 खीमसिंह पिता धुला जडावपुर 1.263 0.005
1/12
1/20/1 जगदीश पिता भवरलाल जडावपुर 0.021 0.0013
13
किशन पिता गंगराम जडावपुर 0.020 0.0013
14 1/20/2
15 1/20/3 कवरलाल देवीसिंह रामबा जडावपुर 0.020 0.0014
16 1/17 शिवसिंह पिता हरलाल जडावपुर 1.470 0.039
17 1/1 भावरजी पिता हीरालाल जडावपुर 1.470 0.041
17 12.459 0.294
कुल योग
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
534
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम करकरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम करकरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम करकरा
तहसील-खिलचीपुर
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
1
254/1/1
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
करकरा
1.000
0.022
बिरमसिंह बनेसिंह कृष्णबाई अमरलाल किशन आ मांगीलाल रमेश आ मांगीलाल
2
नारायणसिंह पिता केशर 254/1/10/1
3
रामसिंह पिता घीसालाल 254/1/10/3
4
फूलसिंह पिता केशर 254/1/10/4
मनोहरसिंह पिता मांगीलाल 5 254/1/10/5
6
अमृतसिंह पिता मांगीलाल 254/1/10/6
7
हरिसिंह पिता मांगीलाल 254/1/10/7
7
कुल योग
करकरा
0.506
0.007
0.506
करकरा
0.007
करकरा
0.505
0.007
करकरा
0.17
0.007
करकरा
0.167
0.007
करकरा
0.169
0.007
0.064
3.023 535
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम कमालपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम कमालपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!
ग्राम-कमालपुरा
तहसील -खिलचीपुर
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
1
8/18/1 श्रीमती सुष्मा पति मोहनलाल
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1.045
0.02
कमालपुरा
कनीराम बिरबलाल भूरा रामकरण नारायण पिता
2
8/18/2
भेरु
बद्रीलाल पिता शिवसिंग 3
8/9/1
4
8/9/2
राहुल जाटव दिप जाटव पिता मलकिशोर
5
8/27 रतनबाई बेवा हिन्दुसिंह
6
गोमदा प्रेम पिता हिरा 8/24
6
कुल योग
0.021
0.222
कमालपुरा
0.008
1.392
कमालपुरा
0.008
0.506
कमालपुरा
0.632
0.01
कमालपुरा
0.03
0.757
कमालपुरा
0.097
4.554 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
536
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतुहेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार
कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर
इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का
अधिकार सभी विल्लंगमाँ से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
ग्राम- खिलचीपुर तहसील-खिलचीपुर
उपयोगकर्ता के
खसरा कुल अधिकार के लिए
अनु ग्राम का नाम
भूमि स्वामी अधिभोग का नाम
क्रमांक क्रमांक क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
(हेक्टेयर में)
1 1121 सुन्दरबाई पति भवरलाल खिलचीपुर 1.339 0.015
नारायण बद्रीलाल बापूलाल पिता भवरलाल खिलचीपुर 1.428 0.40
2 1003
3 1004 नारायण बद्रीलाल बापूलाल पिता भवरलाल खिलचीपुर 0.101 0.009
4 1003 नारायण बद्रीलाल बापूलाल पिता भवरलाल खिलचीपुर 1.428 0.015
5 1005 प्यारेलाल नारायण बद्रीलाल खिलचीपुर 0.065 0.004
रोडमल खेमचंद डूंगरसिह गोपाल पिता भवरलाल खिलचीपुर 1.25 0.034
6 1007
7 1011 रोडमल खेमचंद डूंगरसिह गोपाल पिता भवरलाल खिलचीपुर 0.024 0.002
8 रोडमल खेमचंद डूंगरसिह गोपाल पिता भवरलाल खिलचीपुर 0.494 0.025
1010
1018 बदनलाल चम्पालाल पाचूलाल पिता देवा खिलचीपुर 1.012 0.021
9
10 1017/2 बदन चम्पालाल पाचूलाल पिता देवा खिलचीपुर 0.405 0.028
11 1020/1/2 रामबाबू पिता फूलसिंह खिलचीपुर 0.442 0.016
12 1026/1/2 सौरमबाई बनेसिंह खिलचीपुर 0.759 0.019
13 1026/2/2 गजेन्द्रसिंह पिता स्व शिवराजसिंह खिलचीपुर 0.466 0.019
14 1026/2/3 फूलसिंह शम्भू पिता प्यारजी खिलचीपुर 0.38 0.034
15 1036/1 गोपाल पिता रतनलाल भावरीबाई खिलचीपुर 1.291 0.044
16 1036/2 गायत्रीदेवी पति ताराचंद खिलचीपुर 0.506 0.030
पाचूलाल पिता देवा जाती चमार
17 1146/16/2 खिलचीपुर 0.380 0.030
18 3/38 मंजुला पत्नी गोपालदास गुप्ता जाती महाजन खिलचीपुर 1.012 0.030
कुल योग 18 12.782 0.775
537
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप -घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम रूपपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम रूपपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम - रूपपुरा
तहसील -खिलचीपुर
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
1
185/1 कालूसिंह बनेसिंह पिता जगन्नाथ
2
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.367
0.028
रूपपुरा
0.005
0.065
बल्लभबाई पिता मांगीलाल मलबाई बेवा मांगीलाल
184/1/1
3
बिरमसीह पिता अनारसिह 184/1/2/1
4
भगवानसिंह पिता अनारसिह 184/1/2/2
मांगीलाल पिता जगन्नाथ 5
186/2
मांगीलाल पिता जगन्नाथ 6
186/3
7
बिरमसीह पिता अनारसिह 179/2/3/1
8
भगवानसिंह पिता अनारसिह 179/2/3/2
171
9
मांगूबाई पति प्रतापसिह
10
172 जगदीश पिता प्रतापसिंह
115 173/1 जगदीश पिता प्रतापसिंह
जगदीश पिता प्रतापसिंह 12
173/2
लालजी पिता घिसा
13
131/1
रतनलाल पिता घिसा 14
131/2
बिरमसिंह लालजी पिता निराम 15
128/1
16
128/2
रूपपुरा
0.22
0.005
रूपपुरा
0.22
0.007
रूपपुरा
0.049
0.01
रूपपुरा
0.065
0.01
रूपपुरा
0.089
0.004
रूपपुरा
0.005
0.074
रूपपुरा
0.065
0.002
रूपपुरा
0.065
0.007
रूपपुरा
0.05
0.005
रूपपुण
0.051
0.004
रूपपुरा
0.007
0.039
रूपपुरा
0.007
0.038
रूपपुरा
0.005
0,068
रूपपुरा
0.004
0.063
रूपपुरा
भवरलाल सुल्तानसिंह बल्लबाई पिता मांगीलाल भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
538
17 178/1 जगदीश पिता प्रतापसिंह रूपपुरा 0.164 0.005
18 178/2 कालूसिंह बनेसिंह पिता जगन्नाथ रूपपुरा 0.266 0.005
19 178/3 जगदीश पिता प्रतापसिंह 0.076 0.007
रूपपुरा
20 102/1 कालूसिंह बनेसिंह पिता जगन्नाथ रूपपुरा 1.265 0.001
21 102/2 जगदीश पिता प्रतापसिंह रूपपुरा 1.114 0.001
कालूसिंह बनेसिंह पिता जगन्नाथ भवरी बाई केशर
22 102 1.265 0.015
रूपपुरा
बाई पुत्री जगन्नाथ जाती सांध्या
23 102/2 जगदीश पिता प्रताप जाती सोंध्या रूपपुरा 1.114 0.015
24 94/1 लालजी पिता घिसा जाती सौंधिया रूपपुरा 0.253 0.022
प्रेमसिह प्रताप सिंह कमलसिंह पिता शिवसिंह
25 92/1 रूपपुरा 0.581 0.010
केशर बाई बेवा सिवसिंह जाती सौंधिया
26 92/2 देवीलाल पिता बापूलाल जाती सौंधिया रूपपुरा 0.431 0.010
27 91/1 नीरभेसिंह पिता रामलाल जाती सौंधिया रूपपुरा 0.575 0.027
मानसिंह पिता बिरमसीह चंद्रकलाबाई पुत्री
28 83/1 रूपपुरा 0,330 0.012
बिरमसीह लालजी पिता कनीराम जाती सौंधिया
29 83/2 श्रीमती नोरंगबाई पति आनरसिंग जाती सौंधिया 0.330 0.012
रूपपुरा
भरतसिंह भगवानसिंह पिता भेरूसिंह भावरीबाई
30 82 रूपपुरा 0.599 0.020
बेवा भेरूसिंह मंजूबाई पुत्री भेरूसिंह जाती सौंधिया
31 81/2/1 लालजी पिता घिसा जाती सोंधिया रूपपुरा 0.303 0.013
32 81/2/2 रतनलाल पिता घिसा जाती साँधिया रूपपुरा 0.304 0.013
33 81/4/2 केशर पिता मांगीलाल जाती चमार 0,375 0.013
रूपपुरा
34 81/4/3 केशर पिता मांगीलाल जाती चमार रूपपुरा 0.374 0.013
35 81/4/4 नारायण पिता भेरू जाती चमार रूपपुरा 0.753 0.013
36 1/5 बदिया पिता देवा जाती चमार रूपपुरा 0.692 0.014
1/6 चंपा पिता देवा जाती चमार 0.692 0.014
37 रूपपुरा
38 1/7 पुरसिंह रामबाबू पप्पू पिता पाच्या जाती चमार 0.692 0.014
रूपपुरा
39 1/8 मांगीलाल पिता देवा जाती चमार रूपपुरा 0.692 0.014
40 1/9 मांगीलाल पिता चंपा जाती चमार रूपपुरा 0.692 0.014
539
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
108
41
0.003 0.065
रूपपुरा
मानसिंह पिता बिरामसिंह चंद्रकलाबाई पुत्री बिरमसीह लालजी पिता कनीराम जाती सौंधिया
नारान पिता भेरू जाती चमार 42
107/2
निर्भयसिंह पिता रामलाल जाती सोंधिया 43
44/1
44
44/2 फतेसिंह पिता रामा जाती सोंधिया
43
45
0.082
0.007
रूपपुरा
0.422
0.009
रूपपुरा
0.423
0.010
रूपपुरा
0.003 0.166
रूपपुरा
भवरलाल कालूसिंह , बिरमसीह , पिता हरिसिह रेशमबाई पुत्री हरिसिह धापूबाई बेवा हरिसिह जाती सौंधिया
46
42 निर्भयसिंह पिता रामलाल जाती सौंधिया
47
बद्रीलाल पिता नारायणसिह जाती सौंधिया 229/1
229/2
48
बद्रीलाल पिता नारायणसिह जाती सौंधिया
49
40/1
प्रेमसिह प्रताप सिंह कमलसिंह पिता शिवसिंह केशर बाई पिता शिवसिंह जाती सौंधिया
50
40/2/1
देवीलाल बल्ल्भसिंह पिता वापूलाल जाती सौंधिया
51
40/3
बद्रीलाल पिता नारायणसिह धापूबाई बेवा नारायणसिह जाती सौंधिया
51
कुल योग
0.006 0.214
रूपपुरा
0.004 0.178
रूपपुरा
0.003 0.101
रूपपुरा
0.228
0.002
रुपपुरा
0.001 0.120
रूपपुरा
0.001 0.216
रूपपुरा
0.461 17.735 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
540
प्ररुप घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है । की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम पाटड़ीखेडा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम पाटड़ीखेडा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-पाटड़ीखेडा
तहसील-खिलचीपुर
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
1
13/1/1
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
2.780
0.016
पाटड़ीखेडा
मांगीलाल रतन पिता भेरू जमनीबाई बेवा भेरु शंकर मांगीलाल पिता देवा
2
49/1
0.013
0.196
पाटड़ीखेडा
मांगीलाल देवीसिंग बापूलाल कवरलाल बिराम पिता राता रमेश राजू पिता प्रभु हरकूबाई बेवा प्रभू
3
49/2
0.013
1.256
पाटड़ीखेडा
फूलसिंग हरचंद्र मोती देवसिंह पांचा पिता भेरू बद्री किशन पिता कालु मांगीबाई पुत्री कासीबाई पुत्रिया कालू रामसिंह पिता जयसिंह जाती लोडा
4
13/1/2
0.026
0.405
पाटड़ीखेडा
मांगीलाल रतन पिता भेरू जमनीबाई बेवा भेरु शंकर मांगीलाल पिता देवा
0.018
1.128
पाटड़ीखेडा
मांगीलाल पिता भेरू मांगीबाई पति मांगीलाल
5
13/2/1
6
32/1
0.575
0.011
पाटड़ीखेडा
मांगीलाल देवीसिंग बापूलाल कवरलाल बिराम पिता राता रमेश राजू पिता प्रभु हरकूबाई बेवा प्रभू फूलसिंग हरचद्र मोती देवसिंह पाचा पिता भेरु बद्री
7
32/2
0.011
पाटड़ीखेडा 0.574
किशन पिता कालु मांगीवाई पत्री कासीबाई पुत्रिया
31
8
1.226
0.018
पाटडीखेड़ा
केशरवाई बेवा मांगीलाल रामगोपाल पि. मन्ना ही. १/२ धापूबाई पति देव्या उर्फ देवीराम नरायणसिंग रामप्रसाद बापूलाल पिता वेव्या उर्फ़ देविराम
9
31
0.015
1.226
पाटड़ीखेडा
केशरबाई बेवा मांगीलाल रामगोपाल पि. मन्ना ही. १/२ धापूबाई पति देव्या उर्फ देवीराम नरायणसिंग रामप्रसाद बापूलाल पिता वेव्या उर्फ़ देविराम
10
30
1.226
0.029
पाटड़ीखेडा
मांगीबाई रतन पिता भेरु जमनीबाई बेवा भेरु शंकर मांगीलाल पिता देवा
29/1
11
नायू पिता हास्ला
12
29/2
0.013
1,304
पाटडीखेडा
0.014
0.773
पाटड़ीखेडा
गंगाधर गिरधारी नारायण गोरीलाल पिता श्रीया मु. रोड़ी पि. श्रीया
केशर पिता मगला
13
13
कुल योग
0.029
0.834
पाटडीखेडा
0.226
13.503 541
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम गिरधरपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गिरधरपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-गिरधरपुरा
तहसील-खिलचीपुर
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
1
67/28
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.0008
0.733
गिरधरपुरा
मांगीलाल प्रभु मदनलाल पुरीलाल पिता कालू जाती लोढ़ा
1
कुल योग
0.733
0.0008
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम प्रेमपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम प्रेमपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
ग्राम-प्रेमपुरा
तहसील-खिलचीपुर
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
शामा पिता भोना 1
196/1
1
कुल योग
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
2.428
0.94
प्रेमपुरा
0.94
2.428 542
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईंतट परियोजना से ग्राम बमनगांव तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बमनगांव तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम - बमनगांव
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
रामचरण पिता मांगीलाल जाती दांगी 1
633/3
रेशम बाई पति घीसालाल जाती मॉग्या 2 631/1/2
रामबक्ष पिता लक्ष्मी नारायण जाती दांगी 631/3
3
4
233/4
सुल्तानसिंह पिता गंगाराम ग्यारसीबाई पति सुल्तान जाती चमार
5
मनोहर पिता बापूलाल जाती ब्राम्हण 230/1
6
228/3
बापूलाल पिता धुलजी जाती दांगी
7
मांगीलाल पिता मोतीलाल जाती दांगी 225/1
8
मांगीलाल पिता मोतीलाल जाती दांगी 224/1
मांगीलाल पिता मोतीलाल जाती दांगी 224/1
9
10
224/2 छोटूलाल पिता रामसिंह जाती दांगी
हेमराज पिता मांगीलाल जाती दांगी 11
224/3
वंशीलाल पिता किशन जाती दांगी 213/1
12
60
13
ग्यारसीराम छोटूलाल गोरीलाल पिता रामसिंह जाती दांगी
तहसील-खिलचीपुर ( टप्पा-छापीहेड़ा)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.005
0.506
बमनगांव
0.006
0.253
बमनगांव
0.006
0.500
बमनगांव
0.027
0.375
बमनगांव
0.022
0.999
बमनगांव
0.011 बमनगांव
0.199
0.063
0.004 बमनगांव
बमनगांव
0.226
0.0007
0.226
बमनगांव
0.007
0.500
0.007 बमनगांव
0.727
0.007 बमनगांव
0.543
0.031 बमनगांव
2.286
0.025 बमनगांव 543
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
बद्रीलाल मांगीलाल रामनारायण गोकुल पिता
भवरिया मु. सूरजवाई बेवा भवरिया रामप्रताप
14 58 बमनगांव 0.644 0.002
पिता भेरिया शिवनारायण रामलाल पिता काल्या
लक्ष्मीनारायण पिता लाल्या जाती दांगी
15 62/2 लक्ष्मीनारायण पिता लाल्या जाती दांगी बमनगांव 0.640 0.006
16 63/1 शिवलाल पिता गुलजीराम जाती दांगी बमनगांव 0.530 0.029
17 36/1 मुकेश कुमार पिता मदनलाल जाती दांगी बमनगांव 0.558 0.007
18 36/2 हरिसिह पिता बापूलाल जाती दांगी बमनगांव 0.506 0.007
19 35/1/1 सत्यनारायण पिता रोडजी जाती दांगी बमनगांव 1.855 0.011
20 35/2/2 मदनलाल पिता मोहनलाल जाती दांगी बमनगांव 1.454 0.011
21 35/3/2 बापूलाल गोवर्धन पिता भवरलाल जाती दांगी बमनगांव 0.728 0.012
22 34/2 सुरेश पिता ग्यारसीराम जाती दांगी बमनगांव 0.759 0.010
23 3/1/1/2 रतनलाल पिता प्रभुलाल जाती दांगी बमनगांव 0.379 0.008
24 3/2/2 दुलेसिंह पिता लक्ष्मीनारायण जाती सौध्या बमनगांव 0.759 0.008
25 3/1/1/2 रतनलाल पिता प्रभुलाल जाती दांगी बमनगांव 0.379 0.027
कुल योग 25 16.594 0.297
544
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
[भाग 1
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईंतट परियोजना से ग्राम हरयाली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम हरयाली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर
इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम- हरयाली
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
रामगोपाल पिता लक्ष्मीनारायण जाती सौंधिया 1 137/1/2
2
मनोहर बाई पुत्री प्रेमनारायण जाती महाजन 137/2/1
3
लालसिह पिता श्रीलाल जाती साँध्या 137/2/2
4
मदनलाल पिता रामलाल जाती सुतार 137/2/3
5
सर्जनसिंह पिता देवीसिंह जाती साँध्या
137/3
135
6
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -छापीहेड़ा)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.002
1.264
हरयाली
1.506
0.003
हरयाली
हरयाली
0.551
0.002
0.500
0.003
हरयाली
2.908
0.002
हरयाली
4.553
0.019
हरयाली
किशनलाल पिता हिन्दुसिह बिराम पिता प्रेमसिह जसवन्तसिंह कौसल्याबाई पिता प्रेमसिह गंगाबाई बेवा प्रेमसिह रामकलाबाई पुत्री हिन्दुसिह जाती सौंधिया हरिसिह कैलाश पिता मोतीलाल शैतानबाई रतनबाई सोरमबाई पुत्री मोतीलाल कुंकुबाई बेवा मोतीलाल जाती सौंधिया देवसिंह पिता मेहताब बादनबाई बेवा मेहताब प्रेमसिह पिता इंदरसिंह मदनसिह पिता गंगाराम रतन पिता केशर मांगीलाल पिता बनेसिंह लालता बाई द्वारकाबाई पिता बनेसिंह सुन्दरबाई बेवा बनेसिंह जाती सौध्या
7
131 बंशीलाल पिता बिरमसिह जाती सौंधिया
8
रामगोपाल पिता लक्ष्मीनारायण जाती सौंधिया 137/1/2
9
लालसिह पिता श्रीलाल जाती सांध्या 137/2/2
10
मदनलाल पिता रामलाल जाती सुतार 137/2/3
10
कुल योग
0.559
0.003
हरयाली
1.264
0.006
हरयाली
0.006
0.551
हरयाली
0.500
0.006
हरयाली
14.156
0.052 545
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम लसूडली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम लसूडली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है !
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम- लसूडली
तहसील-खिलचीपुर ( टप्पा-छापीहेड़ा)
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
1
231/1/2
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.075
0.084 लसूडली
विश्वनाथ पिता प्रेमसिह मुस्कान कुंवर पुत्री प्रेमसिह ना पा कर्ता माता चिन्ताकुवर पति
1 कुल योग
0.075
0.084 546
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[भाग 1
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 दद्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम सोनखेड़ाकला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम सोनखेड़ाकला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार
कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर
इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का
अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!
ग्राम सोनखेड़ाकला तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)
उपयोगकर्ता के
अनु खसरा कल अधिकार के लिए
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम ग्राम का नाम
क्रमांक क्रमांक क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
(हेक्टेयर में)
1 675/1 जगदीश पिता नाथूलाल जाती दांगी सोनखेड़ा कला 0.316 0.007
2 675/2 जगदीश पिता नाथूलाल जाती दांगी सोनखेड़ा कला 0.291 0.008
पुरीलाल पिता मांगीलाल जाती मांगीलाल
3 666/1 सोनखेड़ा कला 0.073 0.003
जशोदाबाई बेवा रामप्रसाद जाती दांगी
4 666/1/2 जगदीश पिता नाथूलाल जाती दांगी सोनखेड़ा कला 0.012 0.003
5 666/3 उकार पिता किशनलाल जाती दांगी सोनखेड़ा कला 0.928 0.004
6 641/2 श्रीलाल पिता गोपी जाती दांगी सोनखेड़ा कला 0.089 0.004
7 641/5 छितराम पिता शिवलाल जाती दांगी सोनखेड़ा कला 0.102 0.007
8 645 गणपत पिता शिवलाल जाती दांगी 'सोनखेड़ा कला 0.304 0.004
मु बालू बाई बेवा शिवसिंह रमेश चंद्र पिता
9 576/1 सोनखेड़ा कला 0.904 0.003
शिवसिंह जाती दांगी
जगदीश रामबगस पिता रामरतन मु.
10 576/2 छीता बाई बेवा रामरतन जाती दांगी सोनखेड़ा कला 0.904 0.003
11 634/2 मांगू पिता दोला जाती दांगी सोनखेड़ा कला 0.151 0.0005
12 568/1/2 कालू लाल पिता माधुलाल जाती दांगी सोनखेड़ा कला 0.316 0.035
13 571/1/1 रामप्रताप पिता किशन जाती दांगी सोनखेड़ा कला 0.085 0.023
14 553 नाथूलाल पिता देवचंद जाती दांगी सोनखेड़ा कला 1.113 0.015
15 555/2 रोडजी पिता किशनलाल जाती दांगी सोनखेड़ा कला 0.893 0.009
16 702/2 गंगाधर पिता भेरुलाल जाती बलाई सोनखेड़ा कला 0.253 0.04
17 702/6 नायू पिता जगा जाती चमार सोनखेड़ा कला 0.167 0.04
कुल योग 17 6.901 0.209
547
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम गूंगाहैड़ा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गंगाहैड़ा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार
कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर
इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का
अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम- गूंगाहैड़ा तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)
उपयोगकर्ता के
खसरा कुल अधिकार के लिए
अनु
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम ग्राम का नाम
क्रमांक क्रमांक क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
(हेक्टेयर में)
1 696/1 कैलाश पिता रामचंद्र जाती बलाई गूंगाहैड़ा 0.150 0.006
2 696/3 रामचंद्र पिता कैन्हयालाल जाती बलाई गूंगाहैड़ा 0.533 0.014
3 686/2/1 नारायण पिता हरलाल जाती दांगी गूंगाहैड़ा 0.268 0.015
रामप्रसाद, रायसिंह , पन्नालाल राधेश्याम पिता
4 689/2/1/3 गूंगाहैड़ा 0.532 0.014
प्रभुलाल जाती दांगी
5 689/3 राधेश्याम पिता रामलाल जाती दांगी गूंगाहैड़ा 0.063 0.015
6 686/4 शिवलाल पिता गुलाब जाती दांगी गूंगाहैड़ा 0.379 0.009
7 681/1 गौराबाई पत्नी रामबाबू जाती दांगी गूंगाहैड़ा 0.619 0.003
8 681/4/1 बद्रीलाल पिता गोपीलाल जाती दांगी गूंगाहैड़ा 0.190 0.003
बद्रीलाल रामप्रसाद भूलीबाई पिता गोरीलाल
9 681/4/2 गूंगाहैड़ा 0.021 0.004
जाती दांगी
10 175/2/1 बद्रीलाल पिता गोपीलाल जाती दंगी गूंगाहैड़ा 0.316 0.005
11 175/2/2 बद्रीलाल पिता गोपीलाल जाती दंगी गूंगाहैड़ा 0.102 0.005
12 175/3 रामचरण पिता भेरूलाल जाती दंगी गूंगाहैड़ा 0.418 0.006
13 169/3 सूरज सिंह पिता दयालसिह जाती राजपूत गूंगाहैड़ा 0.569 0.016
14 179 रामचरण पिता भेरूलाल जाती दांगी गूंगाहैड़ा 1.254 0.007
548
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
15 183/3 प्रल्हादसिंह पिता कालूसिंह जाती राजपूत दांगी गूंगाहैड़ा 0.025 0.003
16 181/2/1/2 जयनारायण पिता भगीरथ जाती ब्राम्हण गूंगाहैड़ा 0.213 0.01
17 182/2/1/2 मनोहर पिता जगन्नाथ जाती दांगी गूंगाहैड़ा 0.093 0.008
18 182/4 जगन्नाथ पिता किशनलाल जाती दांगी गंगाहैड़ा 0.200 0.008
19 185/1/1 राधेश्याम पिता राम रतन जाती दांगी गूंगाहैड़ा 0.164 0.009
20 185/5 रामचरण पिता नाथूलाल जाती दांगी गूंगाहैड़ा 0.292 0.009
21 202/2 धर्मेंद्रसिंह पिता रघुराजसिंह जाती राजपूत गूंगाहैड़ा 0.500 0.011
कृष्णपालसिंह पिता गणपतसिंह विक्रमसिह
22 210/2 पिता नारान सिह अमृतसिह पिता जगदीश सिंह गूंगाहैड़ा 0.316 0.021
जाती राजपूत
राजेन्द्रसिह , जितेंद्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिह जाती
23 213 गूंगाहैड़ा 4.541 0.031
राजपूत
रामप्रसाद रायसिंह पन्नालाल राधेश्याम पिता
24 220/2 गूंगाहैड़ा 0.448 0.001
प्रभुलाल जाती दांगी
रघुराजसिंह पिता सोनाथसिह छापता कुंवर बाई 2.036 0.028
25 गूंगाहैड़ा
बेवा सोनाथसिह जाती राजपूत
रघुराजसिंह पिता सोनाथसिह छापता कुंवर बाई 0.044 0.003
26 74/1 गूंगाहैड़ा
बेवा सोनाथसिह जाती राजपूत
27 76/3/1 रघुनाथ पिता हजारीलाल जाती मेहतर गूंगाहैड़ा 0.285 0.011
28 30/1 जगदीश पिता लक्ष्मण जाती चमार गूंगाहैड़ा 0.423 0.009
29 19/2 कैलाश चंद्र पिता प्रभुलाल जाती दांगी गूंगाहैड़ा 0.151 0.009
30 17/2 मदनलाल पिता कालूराम जाती दांगी गूंगाहैड़ा 0.259 0.008
31 15 कैलाश चद पिता बापदास जाती बैरागी गूंगाहैड़ा 0,567 0.014
कुल योग 31 15.971 0.315
549
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम गाड़ाहेट तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गाड़ाहेट तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-गाड़ाहेट
तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
खसरा क्रमांक अनु क्रमांक
1
802/2
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.011
0.879
गाड़ाहेट
चौथमल चम्पलाल रामनारायण प्रेमनारायण पिता गंगाधर जाती दांगी
1 कुल योग
0.879
0.011 550
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम भादाहेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम भादाहेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
ग्राम -भादाहेडी
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
भवरलाल पिता मांगीलाल जाती दांगी 1
449/1
2
विजयसिह पिता मांगीलाल जाती दांगी
449/2
भवरलाल पिता मांगीलाल जाती दांगी 3 450/1/1
4
विजयसिह पिता मांगीलाल जाती दांगी
450/1/2
5
प्रेमसिह पिता पुरसिह जाती दांगी
450/2/1
6
बालूसिंह पिता हिन्दुसिह जाती दांगी
450/2/2
7
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.003
0.735
भादाहेडी
0.002
0.580
भादाहेडी
भादाहेडी
0.250
0.001
0.250
0.001
भादाहेडी
0.500
0.001
भादाहेडी
1.00
0.001
भादाहेडी
0.001
0.428
भादाहेडी
शिवचरण रमेश चंद्र पिता भवरलाल जाती दांगी
450/3/1
0.428
0.002
भादाहेडी
शिवचरण रमेश चंद्र पिता भवरलाल जाती दांगी
8
450/3/2
9
451/1
0.367
0.002
भादाहेडी
दीपचंद मोहनलाल पिता मेहताब आशा मुकेश रमेश पिता मांगीलाल ना बा सर प. माता मु रतनबाई वि. मेहताब जाती कुम्हारा
10
451/2
0.366
0.001
भादाहेडी
दीपचंद मोहनलाल पिता मेहताब आशा मुकेश रमेश पिता मांगीलाल ना बा सर प . माता मु रतनबाई वि. मेहताब जाती कुम्हारा
10
कुल योग
4.904
0.015 551
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम बरखेड़ाभौजा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बरखेड़ाभौजा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!
ग्राम- बरखेड़ाभौजा
भूमि स्वामी अधिभोग का नाम अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
बनेसिंह पिता लालजीराम जाती धाकड़ 1
615/1
2
तहसील-खिलचीपुर ( टप्पा-छापीहेड़ा)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.005
0.981
बरखेड़ा भौजा
0.543
0.005 बरखेड़ा भौजा
भरतसिंह नागर पिता हरिनारायण जाती धाकड़
615/2
3
615/3
0.571
0.005 बरखेड़ा भौजा
हरिनारायण आ गंगाधर सोनी बाई बेवा गंगाधर जाती धाकड़
4
613/1
0.425
0.005 बरखेड़ा भौजा
दिनेश कुमार पिता गुलाबसिंह विष्णुप्रसाद पिता गुलाबसिंह जाती धाकड़
5
609/4
कालू पिता गब्बा जाती धाकड़
लक्ष्मीचन्द रामचरण पिता धुला रामचरण
6
570/1
0.427
0.012 बरखेड़ा भौजा
0.004
0.429
बरखेड़ा भौजा
रामचरण पिता धुला जाती धाकड़ प्रेमनारायण गोकुल रमेश रामचद्र पिता काशीराम
7
567/2
जाती धाकड़
8
571/1 रोडमल पिता नन्दरम जाती धाकड़
9
571/3 नारायणसिह पिता शिवलाल जाती धाकड़
10
श्रीमती गीताबाई पति राजाराम जाती धाकड़ 547/2/1
इदेखा पिता प्यारा जाती पिंजरा 11
542/1
12
542/2
0.118
0.011 बरखेड़ा भौजा
0.558
0.001 बरखेड़ा भौजा
0.040
0.001 बरखेड़ा भौजा
0.005
0.026
बरखेड़ा भौजा
0.006
0.130
बरखेड़ा भौजा
0.006
1.089
बरखेड़ा भौजा
मांगीलाल बापूलाल हीरालाल पिता नाथूलाल जाती दांगी 552
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
13 542/3/1
[भाग 1
चुन्नीलाल नन्दलाल बद्रीलाल पिता प्रताप जाती
धाकड़ किशोर हरिओम पिता रामलाल जाती बरखेड़ा भौजा 0.311 0.007
धाकड़
14 537/2/2 रामबाबू पिता लक्ष्मीनारायण जाती धाकड़ बरखेड़ा भौजा 0.012 0.004
15 537/3 जयनारायण पिता लक्ष्मीचंद जाती धाकड़ बरखेड़ा भौजा 0.250 0,003
16 117/1 जगदीश पिता देवीसिंह जाती धाकड़ बरखेड़ा भौजा 0.821 0.010
17 116/1 देवीलाल पिता जगन्नाथ जाती धाकड़ बरखेड़ा भौजा 0.441 0.003
18 116/2 शिवलाल पिता जगन्नाथ जाती धाकड़ बरखेड़ा भौजा 0.449 0.004
पुरीलाल नारायणसिह पिता मांगीलाल भावरीबाई
19 116/4/1 बरखेड़ा भौजा 0.339 0.003
बेवा मांगीलाल जाती धाकड़
20 116/4/2 ललित नागर पिता गुलाबचंद जाती धाकड़ बरखेड़ा भौजा 0.280 0.004
21 115/7/2 सुरेश पिता लक्ष्मीचन्द जाती धाकड़ बरखेड़ा भौजा 0.176 0,006
22 115/8 धनसिह पिता रमा जाती धाकड़ बरखेड़ा भौजा 0.130 0.007
23 110/1 गुलाबचंद पिता टीकाराम जाती धाकड़ बरखेड़ा भौजा 0.169 0.004
पीरुलाल पिता बनेसिंह रेशमबाई बेवा बनेसिंह
24 110/3 बरखेड़ा भौजा 0.190 0.004
जाती धाकड़
सरदारबाई बेवा मोतीलाल हरिनारायण पिता
25 110/6 बरखेड़ा भौजा 0.263 0.004
मोतीलाल सोदराबाई ग्रुपतीबाई पुत्री मोतीलाल
26 110/7 नारायण आ खानाराम जाती धाकड़ बरखेड़ा भौजा 0.267 0.004
27 109/1 गुलाबचंद पिता टीकाराम जाती धाकड़ बरखेड़ा भौजा 0.026 0.002
पीरुलाल पिता बनेसिंह रेशमबाई बेवा बनेसिंह
28 110/3 बरखेड़ा भौजा 0.190 0.002
जाती धाकड़
29 109/5 मनीराम पिता बापू बरखेड़ा भौजा 0.089 0.002
सरदारबाई बेवा मोतीलाल हरिनारायण पिता
30 109/6 बरखेड़ा भौजा 0.044 0.002
मोतीलाल सोदराबाई द्रुपतीबाई पुत्री मोतीलाल
31 109/7 नारायण आ खानाराम जाती धाकड़ बरखेड़ा भौजा 0.045 0.002
मथरी बाई बेवा लक्ष्मीचन्द सुरेश पिता
132 105/1 बरखेड़ा भौजा 0.152 0.002
लक्ष्मीचन्द जाती धाकड़
33 105/3/2 घनसिह पिता रमा जाती धाकड़ बरखेड़ा भौजा 0.095 0.002
सरदारबाई बेवा मोतीलाल हरिनारायण पिता
34 105/4 बरखेड़ा भौजा 0.222 0.002
मोतीलाल सोदराबाई ग्रुपतीबाई पुत्री मोतीलाल
35 105/5 नारायण आ खानाराम जाती धाकड़ बरखेड़ा भौजा 0.223 0.003
रायसिंह पिता बापूलाल जाती मोंग्या रायसिंह
केशरसिंह पिता बापूलाल गंगाबाई लालता बाई
36 101/4 बरखेड़ा भौजा 1.000 0.021
रेशमबाई पुत्री बापूलाल शैतानबाई बेवा बापूलाल
जाती मॉग्या
37 101/5 धीसालाल पिता शिवलाल जाती बलाई बरखेड़ा भौजा 0.250 0.021
कुल योग 37 11.771 0.194
553
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम लटूरी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम लटूरी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार
कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर
इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का
अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-लट्री तहसील-खिलचीपुर (टप्पा- छापीहेड़ा)
उपयोगकर्ता के
अनु खसरा कुल अधिकार के लिए
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम ग्राम का नाम
क्रमांक क्रमांक क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
(हेक्टेयर में)
1 128/4 शिवलाल पिता मोहनलाल जाती दांगी लट्ररी 0.351 0.003
2 128/5 कालूसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत लट्ररी 0.195 0.004
3 128/6 आनोख सिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत दांगी लटूरी 0.200 0.003
4 128/7 शिवसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत दांगी लट्ररी 0.200 0.004
फुलकुँवर बेवा जगन्नाथसिह , भवरकुंवरबाई
5 97/1/1 लटूरी 0.037 0.005
पिता जगन्नाथसिह जाती राजपूत
6 97/1/2 भवरलाल पिता चोथमल जाती दांगी लटूरी 0.078 0.004
1
प्रेमसिह पिता रामचंद्र सावित्रीबाई पिता प्रेमसिह
7 97/2/1/1 लट्ररी 0.610 0.005
जाती बलाई
8 97/2/1/4 धुरीलाल पिता काशीराम जाती चमार * लटूरी 0.610 0.004
9 97/2/1/7 रामचन्दर पिता चेना जाती बलाई लट्ररी 0.600 0.005
10 95/4 गोपालसिंह पिता कालूसिंह जाती राजपूत लट्ररी 0.214 0.001
11 95/4 गोपालसिंह पिता कालूसिंह जाती राजपूत लट्ररी 0.214 0.006
554
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
12 127/1/1 कैलाश नारायण पिता शंकरलाल जाती ब्राम्हण लटूरी 0.135 0.010
13 125/2 अनोखासिह पिता भवरसिंह जाती राजपूत लटूरी 0.125 0.006
14 112/1 प्रतापसिंह पिता रामनाथसीह जाती राजपूत लट्ररी 0.291 0.004
महेन्द्रसिह पिता विजयसिह प्रकाशकुंवर बेवा
15 116/1/3/1 लट्ररी 0.621 0.001
विजयसिह जाती राजपूत
16 116/1/3/2 हजारीलाल पिता गोरीलाल जाती दांगी लट्ररी 0.379 0.001
17 116/1/3/3 कैलाश नारायण पिता शंकरलाल जाती ब्राम्हण लट्री 0.506 0.001
18 116/1/5 पन्नालाल पिता नाथूलाल जाती दांगी लटूरी 0.506 0.001
19 116/2/1/1 चोथमल पिता गंगाधर जाती दांगी लटूरी 0.517 0.001
फूलकुंवर बेवा जगन्नाथसिह भवरकुवर बाई पिता
20 116/2/1/3 लटूरी 0.649 0.001
जगन्नाथसिह जाती राजपूत
21 39/1/1/5 शंकरसिह पिता भवरसिंह जाती राजपूत लटूरी 0.504 0.001
22 39/1/1/6 शिवसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत लट्ररी 0.800 0.001
23 39/1/1/7 कालूसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत लटूरी 1.200 0.001
24 39/1/1/9 चंदरसिंह पिता गोकुलसिंह जाती राजपूत लट्ररी 1.000 0.002
25 39/1/4 फतेसिंह पिता शिवसिंह जाती सौंधिया लट्ररी 0.506 0.002
26 49/2 नितेश कुमार पिता कैलाश नारायण जाती ब्रह्मण लटूरी 0.253 0.009
27 50/2 अनोखसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत लटूरी 0.700 0.004
28 39/1/1/1 प्रतापसिंह पिता रामनाथसिंह जाती राजपूत लट्ररी 0.264 0.004
29 39/1/1/5 शंकरसिह पिता भवरसिंह जाती राजपूत लटूरी 0.504 0.004
30 39/1/1/6 शिवसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत लटूरी 0.800 0.005
31 39/1/1/7 कालूसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत लटूरी 1.200 0.004
32 39/1/1/8 कालूसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत लटूरी 0.550 0.004
33 39/1/1/9 चंदरसिंह पिता गोकुलसिंह जाती राजपूत लटूरी 1.000 0.005
कुल योग 33 16.319 0.116
555
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम रतनपुरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम रतनपुरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम- रतनपुरिया
भूमि स्वामी अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
1
कुंकुबाई पति लक्ष्मीनारायण जाती दांगी 2/1/1/2
2
2/2 पुरीलाल पिता नाथू जाती दांगी
3
सत्यनारायण पिता फतेसिंह जाती सौंध्या 50/1
4
48/1 आनार पिता धुलजी जाती सौंधिया
5
48/2 हिन्दुसिह पिता आमरसिह जाती सौंधिया
6
55
तहसील-खिलचीपुर ( टप्पा-छापीहेड़ा)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.253
0.001
रतनपुरिया
0.001
0.138
रतनपुरिया
0.012
0.190
रतनपुरिया
0.008
0.771
रतनपुरिया
0.771
0.008
रतनपुरिया
1.275
0.008
रतनपुरिया
धीरपसिह पिता प्यारजी जगदीश पिता प्यारजी जाती सौंधिया
सत्यनारायण पिता फतेसिंह जाती सोंध्या 58/2/1
7
58/2/3
8
प्यारजी पिता पूरा जाती साँध्या
61
9
0.208
0.007
रतनपुरिया
0.007
0.208
रतनपुरिया
0.328
0.005
रतनपुरिया
हीरालाल पिता उकार वादनबाई पति 'बापूलाल जाती सौंधिया
62
10
0.368
0.005
रतनपुरिया
चन्दनसिह पिता करणसिंह दरयाव बाई बेवा करणसिंह जाती सौंधिया
11
36/1
0.129
0.004
रतनपुरिया
रतन , मदनलाल उमराव श्यामा पिता नांदिया जाती चमार 556
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
रतन , मदनलाल उमराव श्यामा पिता नांदिया
12 36/2/2 रतनपुरिया 1.000 0.003
जाती चमार
13 72/1/1 सत्यनारायण पिता फतेसिंह जाती सॉध्या रतनपुरिया 0.506 0.003
14 72/4/1/1 शिवसिंह पिता मांगीलाल जाती दांगी रतनपुरिया 0.318 0.002
15 72/4/1/2 दरियावसिंह पिता नरेभसिंह जाती सौंधिया रतनपुरिया 0.595 0.002
34 फतेसिंह पिता शिवसिंह जाती दांगी रतनपुरिया 0.757 0.004
16
प्यारजी पिता केशर कमलसिंह पिता गिरवरसिंह
17 72/3/1 रतनपुरिया 1.037 0.005
भावरीबाई बेवा गिरवरसिंह केशर साँध्या
18 72/4/1/2 दरियावसिंह पिता नरेभसिंह जाती सौंधिया रतनपुरिया 0.595 0.006
19 72/1/1 सत्यनारायण पिता फतेसिंह जाती सौंध्या रतनपुरिया 0.506 0.002
20 72/3/2/1 रामचरण पिता झब्बलाल जाती दांगी रतनपुरिया 0.114 0.002
21 72/5 मांगीलाल पिता नारान जाती दांगी रतनपुरिया 0.757 0.003
22 73/2 रामा पिता गोपाल जाती चमार रतनपुरिया 0.299 0.007
दत्तक पुत्र पिता भगवानसिंह पिता बिहारी पुत्र
23 72/1/2 रतनपुरिया 2.743 0.001
अमरसिंह जाती सोंधिया
24 72/2/1/1 नारन सिंह पिता विजयसिह जाती सौंधिया रतनपुरिया 0.525 0.001
25 72/2/1/2 तेजसिंह पिता बजेसिह जाती सौंधिया रतनपुरिया 0.525 0.001
26 72/3/2/2 घीसालाल पिता झब्बलाल जाती दांगी रतनपुरिया 0.216 0.001
27 72/4/2 पर्वतसिंह पिता दरियावसिंह जाती सौंधिया रतनपुरिया 0.425 0.001
28 72/5 मांगीलाल पिता नारान जाती दांगी रतनपुरिया 0.757 0,001
भवरलाल पिता बनेसिंह जानीबाई बेवा बनेसिंह
29 81/5/2 रतनपुरिया 0.251 0,007
जाती चमार
कुल योग 29 16.565 0.118
557
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव इक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईंतट परियोजना से ग्राम गुनाखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गुनाखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-गुनाखेड़ी
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
1
राधेश्याम पिता देवनारायण जाती दांगी 587/1/1
2
चुन्नीलाल पिता नरसंगलाल जाती दांगी 587/2/2
3
588/2
तहसील-खिलचीपुर ( टप्पा- छापीहेड़ा)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1.100
0.001
गुनाखेड़ी
0.001
1.011
गुनाखेड़ी
0.506
0.004
गुनाखेड़ी
गणपत पिता प्यारा हजारी पिता कनीराम जाती चमार
4
0.188
0.004
गुनाखेड़ी
सजनबाई ग्रुपतीबाई पुत्री जगन्नाथ जाती चमार
588/3/1/2
588/7
5
0.506
0.004
गुनाखेड़ी
छीतर पिता जगन्नाथ प्रभुलाल पिता रोडजी जाती बलाई
6
588/10
0.004
1
गुनाखेड़ी 0.506
रामप्रसाद पिता नंदा सजनबाई पति रामप्रसाद जाती चमार
7
जगन्नाथ पिता कालू जाती चमार 588/3/1/1
कुशालसिंह पिता रामलाल जाती दांगी 8 532/1/1/1
9
0.014
0.065
गुनाखेड़ी
0.001
0.130
गुनाखेड़ी
1.006
0.001
बृजमोहन ओमप्रकश पिता भेरूसिंह जाती दांगी
532/1/2/2
10
बिजेसिह पिता रामलाल जाती दांगी 532/2/2/2
11
प्रभुलाल पिता जगन्नाथ जाती दांगी 532/3/3
लक्ष्मीनारायण पिता रामलाल जाती दांगी 12 532/3/5/2
12
कुल योग
गुनाखेड़ी
0.001
गुनाखेड़ी 0.156
0.255
0.001
गुनाखेड़ी
0.102
0.001
गुनाखेड़ी
5.531
0.037 [भाग 1 558
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम ब्यावरा कला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम ब्यावरा कला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा) ग्राम - ब्यावरा कला
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
कुल क्षेत्रफल
अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.006
1.164
ब्यावरा कला
1
1225/1
प्रेमसिह लक्ष्मी नारायण देवीलाल पिता भेरूसिंह जाती भील
1.202
0.011
ब्यावरा कला
रामप्रसाद पिता किशनलाल जाती दांगी
2
1224
0.124
0.001
ब्यावरा कला
लक्ष्मीनारायण पिता चोथमल जाती दांगी
3
1228/1
0.468
0.001
ब्यावरा कला
4
1228/2
शिवचरण पिता विजयसिंह गीताबाई बेवा विजयसिह जाती दांगी
राहुल दत्तक पुत्र लक्ष्मीनारायण ना. बा . सर पर
1.208
0.001
ब्यावरा कला
5
1228/2/3
लक्ष्मीनारायण आ गोवर्धन जाती दांगी रामबाबू गिरिराज पिता छबिलाल मु. गुड्डीबाई
0.740
0.002
ब्यावरा कला
6
1228/3
बेवा छबिलाल जाती दांगी
0.014
0.500
ब्यावरा कला
7
शिवचरण पिता विजय सिंह जाती दांगी
1223/2
0.012
ब्यावरा कला
1.785
8
श्रीनाथ पिता प्रभुलाल जाती दांगी
1222
1
0.010
0.696
ब्यावरा कला
9
1221
मांगीलाल रामप्रसाद राधेश्याम पिता प्रेमनारायण जाती दांगी
0.001
0.518
ब्यावरा कला
10
1184 फूलसिंह पिता शिवलाल जाती दांगी
0.430
0.002
ब्यावरा कला
बलवान मांगीलाल पिता चन्दरलाल जाती दांगी
1175/1
11
0.784
0.001
ब्यावरा कला
12
सुरेश पिता रामगोपाल जाती दांगी
1175/2 559
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1]
13 1174 बलवान मांगीलाल पिता चन्दरलाल जाती दांगी ब्यावरा कला 0.429 0.005
1175/1 बलवान मांगीलाल पिता चन्दरलाल जाती दांगी ब्यावरा कला 0.430 0.003
14
15 सुरेश पिता रामगोपाल जाती दांगी ब्यावरा कला 0.784 0.004
1175/2
16 1173 शिवलाल पिता जगन्नाथ जाती दांगी ब्यावरा कला 1.335 0.009
गोकुल , रामचरण , देविसिह पिता पन्ना
17 1172 ब्यावरा कला 0.077 0.001
गंगाबाई पिता पन्ना जाती दांगी
गोकुल , रामचरण , देविसिह पिता पन्ना 0.101 0.002
18 1171 ब्यावरा कला
गंगाबाई पिता पन्ना जाती दांगी
गोकुल , रामचरण , देविसिह पिता पन्ना 0.001
19 1170 ब्यावरा कला 0.113
गंगाबाई पिता पन्ना जाती दांगी
गोकुल , रामचरण , देविसिह पिता पन्ना
20 1138 ब्यावरा कला 0.214 0.004
गंगाबाई पिता पन्ना जाती दांगी
21 1137 शिवलाल पिता भगीरथ जाती दांगी ब्यावरा कला 0.316 0.009
कुल योग 21 13.418 0.100
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
560
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम बरगोलिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बरगोलिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम - बरगोलिया
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
1
136/1 पुरीलाल पिता मांगीलाल जाती भील
2
136/2/1
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.002
0.354
बरगोलिया
0.821
0.001
बरगोलिया
मोतियाबाई पिता शिवनारायण भवरलाल पिता शिवनारायण जाती दांगी
3
136/2/2
राहुल पिता बद्रीलाल जाती दांगी
4
136/3 पुरीलाल पिता मांगीलाल जाती भील
ग्यारसीराम पिता मदनलाल जाती दांगी 5
136/4
शिवलाल पिता गिरधारी जाती भील 6
136/5
शिवनारायण पिता मोहनलाल जाती दांगी 7
136/6
B
134/1
0.002
बरगोलिया
0.190
0.583
0.001
बरगोलिया
0.858
बरगोलिया
0.002
0.937
0.002
बरगोलिया
बरगोलिया
0.937
0.002
0.004
बरगोलिया 0.759
रामचरण फूलसिंह पिता कवरलाल जाती दांगी
शिवलाल पिता रामरतन जाती दांगी 9
134/2
कैन्हयालाल पिता पारथी जाती नाई 10
134/3
134/4
11
0.872
0.004
बरगोलिया
0.506
0.004
बरगोलिया
0.004
1.124
बरगोलिया
प्रभुनाथ सिंह छगनसिंह पिता केशरसिंह शिवनरायणसिंह विश्वनाथ सिंह पिता केशरसिंह जाती राजपूत
11
कुल योग
7.941
0.028 561
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए )
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम ओडपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम ओडपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा !
ग्राम-ओडपुर
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
35
1
गुलाब बाई पुत्री देवा जाती सौंधिया
कवरलाल पिता केशर जाती सौंधिया 2
34/1
शिवसिंह पिता केशर जाती सौंधिया 34/2
3
बनेसिंह पिता रामलाल जाती सौंधिया 33
4
5
बनेसिंह पिता रामलाल जाती सौंधिया 48/16
कवरलाल पिता केशर जाती सौंधिया 6
2
पर्वतसिंह पिता नारायणसिह जाती लोढ़ा 3/1/1
7
पर्वतसिंह पिता नारायणसिह जाती लोदा 3/1/2
8
बनेसिंह विजयसिह हिन्दुसिह पिता रामलाल
9
3/2/1
तहसील-खिलचीपुर ( टप्पा-छापीहेड़ा)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.012
1.263
ओडपुर
0.005
0.269
ओडपुर
0.004
0.270
ओडपुर
0.015
0.595
ओडपुर
0.017
1,000
ओडपुर
0.004
0.384
ओडपुर
0.006
0.110
ओडपुर
0.005
0.110
ओडपुर
0.005
0.221
ओडपुर
कमलसिंह ना. बा. पिता रामलाल सर माता मु.
दरयावबाई बेवा रामलाल जाती सौंधिया
पर्वतसिंह पिता नारायणसिह जाती लोढ़ा 50/1
10
1
पर्वतसिंह पिता नारायणसिह जाती लोढ़ा 11
50/2
11
कुल योग
0.001
0.131
ओडपुर
0.001
0.132
ओडपुर
0.075
4.485 562
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम राजपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम राजपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम- राजपुरा
खसरा
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
क्रमांक
अनु क्रमांक
138
1
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.003
0.886
राजपुरा
मदनलाल पिता रमा भवरी बाई गोरा पुत्रिया रामा जाती लोदा
2
151/13
0.005
0.138
राजपुरा
करणसिंह मांगीलाल शिवसिंह पिता देवा रमकु बाई पुती देवा जाती लोदा
3
देवीलाल पिता गंगाराम जाती लोदा 151/14/1
4
151/18
0.005
0.148
राजपुरा
0.005
0.154
राजपुरा
करणसिंह मांगीलाल शिवसिंह पिता देवा रमकु बाई पुती देवा जाती लोढ़ा
5
151/39
0.774
0.005 राजपुरा
मदनलाल पिता रामा भावरीबाई गोरा पुत्रिया रामा जाती लोदा
6
पूरा पिता नग्गा जाती लोदा 151/47
7
151/67
0.251
0.005 राजपुरा
0.005
0.470
राजपुरा
मदनलाल पिता रामा भावरीबाई गोरा पुत्रिया रामा जाती लोढ़ा
8
151/68
देवीलाल जाती लोदा प्रभुलाल गणपत पिता
0.005
0.327
राजपुरा
हरिसिह भगीरथ नरभे सिंह पिता देवीलाल सम्पतबाई पुरीवाई पुत्री देवीलाल किसनीबाई बेवा रामलाल रोडीबाई पुत्री रामलाल जाती लोदा 563
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
9 151/91/2
0.005
0.225
राजपुरा
दरियाव बाई बेवा प्रभुलाल लालसिह रामसिंह दिनेश सेंदरी बाई नर्मदाबाई पिता प्रभुलाल जाती लोढ़ा
10
151/92/1
0.005 0.247
राजपुरा
दरियाव बाई बेवा प्रभुलाल लालसिह रामसिंह दिनेश सेंदरी बाई नर्मदाबाई पिता प्रभुलाल जाती लोढ़ा
बंशीलाल पिता चतरा जाती लोढ़ा 134
11
12
राधाकिशन पिता भीमा जाती लोढ़ा 151/59/1
नारायणसिह पिता भीमा जाती लोढ़ा 13 151/59/2
14
फूलसिंह पिता भीमा जाती लोढ़ा 151/59/3
15
151/83
0.012 0.530
राजपुरा
0.002 0.104
राजपुरा
0.104
0.002
राजपुरा
0.002 0.104
राजपुरा
0.082 0.356
राजपुरा
रोड़ीसिंह पिता भेरू कांता बाई पुत्री भेरू जाती लोढ़ा
152
16
0.005 0.368
राजपुरा
रोड़ीसिंह पिता भेरू कांताबाई पुत्री भेरू जाती लोढ़ा
17
153/1
0.042
0.003
राजपुरा
हरिसिह पिता भवरलाल कलबाई अमरिबाई संतोष बाई पुत्री भवरलाल जाती लोढ़ा
शंकर पिता गंगाराम जाती लोढ़ा 18
153/2
19
151/87
0.136
0.003
राजपुरा
0.023 0.089
राजपुरा
हरिसिह भगीरथ नरभे सिंह पिता देवीलाल सम्पतबाई पुरीबाई पुत्री देवीलाल किसनीबाई बेवा देवीलाल जाती लोढ़ा प्रभुलाल गणपत पिता रामलाल रोडीबाई पुत्री रामलाल जाती लोढ़ा
20
22
मांगीबाई पुत्री प्यारा जाती लोढ़ा
20
कुल योग
0.013 0.733
राजपुरा
6.186
0.195 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
564
[भाग 1
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम नेश तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम नेश तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
ग्राम-नेश
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
1
रोडजी पिता चम्पा जाती चामर 87/8/34
2
पार्वतसिंह पिता नारन जाती चामर 87/8/30
99 मोइसिंह पिता घिसा जाती लोढ़ा 3
4
भेरिया पिता मेहताब जाती चामर 87/8/23
5
93/2 गंगाबाई पति गुलाब जाती दांगी
92
6
भवरलाल पिता प्रभुलाल जाती लोढ़ा
108/1
7
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.018 नेश
0.500
0.007 नेश
0.500
0.012 नेश
0.517
0.013
0.500
नेश
0.696
0.026 नेश
0.017 नेश
0.809
0.005
0.461
नेश
फूलसिंह पिता कालू गोकुल रामचरण हरिसिह पिता कालू जाती दांगी
8
108/2 गंगाबाई पति गुलाब जाती दांगी }
8
कुल योग
0.005
0.461
नेश,
0.103 565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम चांदपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम चांदपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-चांदपुरा
तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)
ग्राम का नाम
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
156 1
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.004
0.845
चांदपुरा
शिवसिंह, उंकारलाल पिता बापूलाल मु, जड़ावबाई बेवा बापूलाल जाती गुर्जर
2
152
0.010
1.267
चांदपुरा
शिवसिंह, उंकारलाल पिता बापूलाल मु, जड़ावबाई बेवा बापूलाल जाती गुर्जर
151 3
0.785
0.014 चांदपुरा
शिवसिंह कालूसिंह नारायणसिह पिता भोनसिह मोहनबाई गुड्डीबाई पुत्री भोनसिह राधाबाई बेवा भोनसिह गुर्जर
4
152
0.004
1.267
चांदपुरा
शिवसिंह, उंकारलाल पिता बापूलाल मु, जड़ावबाई बेवा बापूलाल जाती गुर्जर
5
149
0.749
0.012 चांदपुरा
मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई बेवा नंदा जाती गुर्जर
6
145
963
0.023 चांदपुरा
मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई बेवा नंदा जाती गुर्जर
146 7
1.202
0.004 चांदपुरा
मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई बेवा नंदा जाती गुर्जर
143 8
0,178
0.004 चांदपुरा
मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई बेवा नंदा जाती गुर्जर
9
113
0.114
0.007 चांदपुरा
मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई बेवा नंदा जाती गुर्जर 566
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई
10 114 चांदपुरा 0.012 0.001
बेवा नंदा जाती गुर्जर
11 119 लालसिह पिता भावना जाती गुर्जर चांदपुरा 0.065 0.003
शिवसिंह कालूसिंह नारायणसिह पिता भोनसिह
12 96 मोहनबाई गुड्डीबाई पुत्री भोनसिह राधाबाई बेवा चांदपुरा 0.179 0.006
भोनसिह गुर्जर
शिवसिंह कालूसिंह नारायणसिह पिता भोनसिह
13 95 मोहनबाई गुड्डीबाई पुत्री भोनसिह राधाबाई बेवा चांदपुरा 0.089 0.006
भोनसिह गुर्जर
शिवसिंह, उंकारलाल पिता बापूलाल मु, जड़ावबाई
14 93 चांदपुरा 0.255 0.004
बेवा बापूलाल जाती गुर्जर
15 87/1 नारायण पिता भेरू जाती गुर्जर चांदपुरा 0.070 0.004
16 87/2 रतनलाल पिता भेरू जाती गुर्जर चांदपुरा 0.070 0.004
17 87/3 हरिसिह पिता कवरलाल जाती गुर्जर चांदपुरा 0.139 0.003
18 2/1/1 बालूसिंह पिता कवरलाल जाती गुर्जर चांदपुरा 0.273 0.004
19 2/1/2 चैनसिह पिता कवरलाल जाती गुर्जर चांदपुरा 0.208 0.003
20 2/1/3 भगवानसिंह पिता कवरलाल जाती गुर्जर चांदपुरा 0.278 0.004
21 2/1/4 हरिसिह पिता कवरलाल जाती गुर्जर चांदपुरा 0.223 0.003
22 2/2 नारायण पिता भेरू जाती गुर्जर चांदपुरा 0.491 0.003
23 2/3 रतनलाल पिता भेरू जाती गुर्जर चांदपुरा 0.491 0.003
कुल योग 23 972.25 0.133
567
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम मोगियापुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम मोगियापुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार
कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर
इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का
अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-मोगियापुरा तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)
उपयोगकर्ता के
खसरा कुल अधिकार के लिए
अनु
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम ग्राम का नाम
क्रमांक क्रमांक क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
(हेक्टेयर में)
1 92/1 भोनेसिह पिता नंदा जाती गुजर मोगियापुरा 2.720 0.014
90/1/1 रतिराम पिता बदन जाती दांगी मोगियापुरा 0.181 0.002
2
90/1/2 गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी मोगियापुरा 0.182 0.002
3
4 90/1/3 मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी मोगियापुरा 0.363 0.002
5 90/1/4 मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी मोगियापुरा 0.364 0.002
6 90/1/5 रतिराम पिता बदन जाती दांगी मोगियापुरा 0.183 0.001
7 90/1/6 गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी मोगियापुरा 0.182 0.002
8 रतिराम पिता बदन जाती दांगी मोगियापुरा 0.089 0.002
91/1/1
9 91/1/2 गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी मोगियापुरा 0.089 0.002
10 91/2 मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी मोगियापुरा 0.178 0.001
11 90/1/1 रतिराम पिता बदन जाती दांगी मोगियापुरा 0.181 0.001
90/1/2 गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी मोगियापुरा 0.182 0.002
12
90/1/3 मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी मोगियापुरा 0.363 0.001
13
14 90/1/4 मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी मोगियापुरा 0.364 0.001
15 90/1/5 रतिराम पिता बदन जाती दांगी मोगियापुरा 0.183 0.002
568
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
16 90/1/6 गोकुल पसाद पिता बदन जाती दांगी 17 107/1/1 रतिराम पिता बदन जाती दांगी 18 107/1/2 गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी 19 106/1/1 रतिराम पिता बदन जाती दांगी 20 106/1/2 गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी 21 106/2 मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी 22 108/1/1 मांगीलाल पिता गंगारम जाती दांगी 23 108/2 गंगाधर पिता प्रऋलालाद जाती दांगी 24 54/1/3/2 बल्लभ सिंह पिता बदन जाती सौंधिया 25 54/1/3/3 शिव सिंह पिता बदन जाती सौंधिया 26
[भाग 1
मोगियापुरा 0.182 0.003
मोगियापुरा 0.164 0.003
मोगियापुरा 0.164 0.003
मोनियापुरा 0.136 0.001
मोगियापुरा 0.135 0.001
मोगियापुरा 0.272 0.001
मोगियापुरा 0.381 0.004
मोगियापुरा 0.149 0.006
मोगियापुरा 0.156 0.002
मोगियापुरा 0.156 0.002
54/1/4/1 शिवनारायण पुरसिह पिता करणसिंह जाती साँधिया मोगियापुरा 0.234 0.002
27 54/1/6/1 रतनलाल पिता बंशीलाल जाती सौंधिया मोगियापुरा 0.117 0.002
28 54/10/2/1 श्रीलाल पिता बंशीलाल जाती सौंधिया मोगियापुरा 0.268 0.001
29 54/10/2/2 हेमराज पिता रतनलाल जाती सौंधिया मोगियापुरा 0.269 0.001
30 54/10/2/3 धीरप सिंह पिता बंशीलाल जाती सौंधिया मोगियापुरा 0.269 0.001
31 54/10/2/4 कुमेरसिंह सिंह पिता बंशीलाल जाती सोधिया मोगियापुरा 0.268 0.001
32 54/11/1 बालूसिंह पिता श्रीलाल जाती साँधिया मोगियापुरा 0.477 0.001
33 54/11/2/1/1 जसवन्तसिंह पिता बनेसिंह जाती सौंधिया मोगियापुरा 0.114 0.001
गंगधार पिता प्रहलाद शांतिबाई पुत्री प्रल्हाद जाती
34 278/54 मोगियापुरा 0.583 0.019
दांगी
35 53/1/1 रतनलाल पिता बंशीलाल जाती सौंधिया दांगी मोगियापुरा 0.056 0.003
36 53/1/2 धीरपसिह पिता बंशीलाल जाती सौंधिया दांगी मोगियापुरा 0.055 0.003
37 53/1/3 कुमेरसिंह पिता बंशीलाल जाती सौंधिया दांगी मोगियापुरा 0.055 0.003
38 53/1/4 श्रीलाल पिता बंशीलाल जाती सौंधिया दांगी मोगियापुरा 0.055 0.003
रंगलाल पिता जयकिशन राधेश्याम पिता छीतरमल
39 53/1/2 मोगियापुरा 0.222 0.003
जाती जाट
श्रीलाल पिता फतेसिंह दरियाव बाई बेवा फतेसिंह
40 53/2/1 मोगियापुरा 0.053 0.002
जाती सौंधिया
41 53/2/2 मांगीलाल पिता केशर जाती साँधिया मोगियापुरा 0.052 0.002
42 53/2/3 हरिसिह पिता आनरसिह जाती साँधिया मोगियापुरा 0.053 0.002
43 52/1 मांगीलाल पिता बदन जाती सौंधिया मोगियापुरा 0.437 0.004
श्रीलाल पिता फतेसिंह दरियाव बाई बेवा फतेसिंह
44 52/2/1 मोगियापुरा 0.048 0.004
जाती सौंधिया
45 52/2/2 मांगीलाल पिता केशर जाती सौंधिया मोगियापुरा 0.049 0.004
46 52/2/3 कमलसिंह पिता आनरसिह जाती सौंधिया मोगियापुरा 0.049 0.003
केशर पिता नाथू जाती चामर या जमीन दोलाज
47 126 मोगियापुरा 0.368 0.009
दर्ज है
कल योग 47 11.850 0.137
569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्ररुप - घ
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012(क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम दोलाज तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम दोलाज तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!
ग्राम -दोलाज
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक
खसरा क्रमांक
1
220/1 रामबाबू पिता मोती जाती दांगी
2
220/2
बलबक्ष देवीलाल पिता घिसा देवीसिंह पिता पाचूलाल जाती दांगी
3
220/3
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
दोलाज
0.190
0.001
0.101
0.001 दोलाज
0.065
0.001 दोलाज
राधेश्याम रामबाबू कैन्हयालाल इंदरसिंह पिता रामलाल सुन्दरबाई बेवा रामलाल जाती दांगी
4
220/4
0.178
0.001 दोलाज
पुरसिह, बद्रीलाल पिता गोपीलाल मांगीलाल , विष्णु पिता शिवसिंह भावरीबाई बेवा शिवसिंह जाती दांगी
36
5
0.010
0.560
फूलसिंह उकारबगस पिता देवीसिंह जाती दांगी
6
32
दोलाज 1
0.009
0.821
दोलाज
बलचनद पिता पुरालाल रतनलाल पिता बक्षु जाती ब्राम्हण
7
0.125
0.0004 दोलाज
रोडमल पिता रामबक्श पुरीबाई पिता रामबक्श धापूबाई बेवा रामबक्श जाती दांगी
रामचरण पिता देवीलाल जाती दांगी 8
12/2/1
9
मांगीलाल पिता देवीलाल जाती दांगी 12/2/2
0.187
दोलाज
0.007
दोलाज
0.187
0.006 570
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
10 21 देवीसिंह पिता जगन्नाथ जाती दांगी 11 15 राम बक्षु पिता कालूसिंह जाती दांगी 12 3/1 बापूलाल पिता घिसा जाती दांगी 13 3/2 रतन पिता घिसा जाती दांगी 14 3/3 मनोहर पिता हीरालाल जाती दांगी 15 3/4 रतन पिता घिसा जाती दांगी 16 3/5 बापूलाल पिता घिसा जाती दांगी 17 3/6
[भाग 1
दोलाज 0.275 0.003
दोलाज 0.684 0.011
दोलाज 0.190 0.001
दोलाज 0.190 0.001
दोलाज 0.190 0.001
दोलाज 0.300 0.001
दोलाज 0.300 0.001
गोकुल लालजी मदनलाल भावरीबाई पिता नंदा
दोलाज 0.300 0.001
उर्फ ननदराम जाती दांगी
मांगीलाल विष्णु भावरीबाई पिता शिवसिंह जाती
18 3/7/1 दोलाज 1.083 0.001
दांगी
पुरसिह पिता गोपीलाल मांगीलाल पिता शिवसिंह
19 3/8 बद्रीलाल पिता गोपीलाल विष्णु पिता शिवसिंह दोलाज 0.650 0.001
भावरीबाई बेवा शिवसिंह जाती दांगी
20 3/9 बापूलाल पिता घिसा जाती दांगी दोलाज 0.750 0.001
पुरसिह पिता गोपीलाल मांगीलाल पिता शिवसिंह
21 17/1 बद्रीलाल पिता गोपीलाल विष्णु पिता शिवसिंह दोलाज 0.170 0.001
भावरीबाई बेवा शिवसिंह जाती दांगी
22 17/2 मनोहर पिता हीरालाल जाती दांगी दोलाज 0.043 0.001
23 17/3 रतन पिता घिसा जाती दांगी दोलाज 0.043 0.001
गोकुल लालजी मदनलाल भावरीबाई पिता नंदा
24 17/4 दोलाज 0.043 0.002
उर्फ़ ननदराम जाती दांगी
25 102/1 बजेसिह पिता देवीलाल जाती दांगी दोलाज 0.175 0.002
26 102/2 हजारीलाल पिता देवीलाल जाती दांगी दोलाज 0.175 0.002
27 102/3 शिवनारायण पिता देवीलाल जाती दांगी दोलाज 0.175 0.002
28 102/4 रामप्रसाद पिता देवीलाल जाती दांगी दोलाज 0.175 0.002
29 102/5 कैलाश पिता देवीलाल जाती दांगी दोलाज 0.174 0.002
शिवलाल रामप्रसाद कैलाश पिता देवीलाल
जाती दांगी शिवलाल गेंदालाल पिता मांगीलाल
30 103/1 दोलाज 0.543 0.001
पनिबाई बेवा मांगीलाल गीताबाई बदमाबाई पुत्री
मांगीलाल जाती चामर
571
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1
31
103/2/1
0.535
0.001 दोलाज
राधेश्याम पिता बदनजी देवेंद्र पिता रतन जाती दांगी
32
103/2/2
0.008
0.001 दोलाज
राधेश्याम पिता बदनजी देवेंद्र पिता रतन जाती दांगी
मांगीलाल पिता हीरालाल जाती दांगी 33 103/3/1
रामगोपाल पिता हीरालाल जाती दांगी 34 103/3/2
35
120/1 पूरा , धुलिया पिता भगीरथ जाती चमार
36
120/5 पूरा , धुलिया पिता भगीरथ जाती चमार
रोडजी रामगोपाल पिता कवरलाल जाती दांगी 37 120/9/2
37
कुल योग
प्ररुप - घ
0.001
0.505
दोलाज
0.001
0.505
दोलाज
0.251
0.003 दोलाज
0.002
0.255
दोलाज
0.002
0.023
दोलाज
0.086
11.12
(नियम 6 देखिए)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम गणेशपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गणेशपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!
ग्राम- गणेशपुरा
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक
अनु क्रमांक
37/1
1
देवीसिंह पिता रघुनाथ जाती सोंधिया
जगदीश पिता फतेसिंह जाती सौंधिया 37/2
2
3
मांगीलाल पिता कनीराम जाती सौंधिया 2/1/4/1
3
कुल योग
तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
0.001
0.390
गणेशपुरा
0.002
0.309
गणेशपुरा
1.012
0.026
गणेशपुरा
1.71
0.029
पल्लवी वैध , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
572
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला उज्जैन
उज्जैन , दिनांक 4 जनवरी 2023 क्र. 41 -भू- अर्जन-राजस्व प्र. क्र.- 003 - अ- 82-2022-23
प्रारूप "घ"
(नियम-8 के अंतर्गत)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी समक्ष प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक भू-अर्जन / 783 दिनांक 20.05.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए अमृत परियोजना के अंतर्गत ट्रेकमेन त्रिवेणी घाट से लेकर भूखीमाता मंदिर तक नदी के बायी तरफ तथा भूखीमाता मंदिर से लेकर मंगलनाथ मंदिर तक बायी तरफ हेतु परियोजना हेतु कस्बा उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूगि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूधना राजपत्र में दिनांक. 24 जून 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राग पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगभो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
अनुसूची
खसरा क्रमांक
जिला तहसील ग्राम/पटवारी उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की
जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
कस्बा उज्जैन 663/1 0.274
उज्जैन उज्जैन नगर
661/1 0.240
उज्जैन उज्जैन नगर कस्बा उज्जैन
662
कस्बा उज्जैन 655 0.052
उज्जैन उज्जैन नगर
कस्बा उज्जैन 658/1 0.0627
उज्जैन उज्जैन नगर
190 0.031
उज्जैन उज्जैन नगर कस्बा उज्जैन
189/5 0.102
उज्जैन उज्जैन नगर करबा उज्जैन
करबा उज्जैन 189/4 0.103
उज्जैन उज्जैन नगर
189/2 0.080
उज्जैन उज्जैन नगर कस्बा उज्जैन
191
192
0.072
उज्जैन उज्जैन नगर कस्बा उज्जैन 191/1
656 0.089
उज्जैन उज्जैन नगर कस्बा उज्जैन
657
कस्बा उज्जैन 2746/6 1.080
उज्जैन उज्जैन नगर
2746/7
कस्बा उज्जैन 2690 0.021
उज्जैन उज्जैन नगर
95 0.236
उज्जैन उज्जैन नगर कस्बा उज्जैन
97
98/1
कल्याणी पाण्डेय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).
573
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 दिसम्बर 2022
क्र. एफ. एसएनटी - 14-0090-2022- इकतालीस - 1.- राज्य शासन , एतद्वारा , संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार मध्यप्रदेश विज्ञान , प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति, 2022 ( Madhya Pradesh Science , Technology & Innovation Policy, 2022 ) जारी करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंशुल गुप्ता, उपसचिव.
परिशिष्ट-1
मध्यप्रदेश विज्ञान , प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022 (MP - STIP 2022 )
सत्यमेव जयते
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ,
मध्यप्रदेश शासन
574
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[भाग 1
विषय तालिका
1. परिचय ..
1.1 . परिकल्पना .
1.2. उद्देश्य
2. नीतिगत प्राथमिकताएं
2.1. विज्ञान , प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की रचना ..
2.1.1. पारिस्थितिकी तंत्र की रचना .
2.1.2 . विज्ञान का लोकप्रियकरण
2.1.3 . STI पारिस्थितिकी तंत्र को गतिशील करने हेतु पूरक नीतियां ) Follow - up policies ( .
2.1.4. प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अभिनव प्रयोगों एवं सफल उदाहरणों का अनुकरणः.
2.2. अनुसंधान एवंविकास
2.2.1 . फोकस क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास..
2.2.2. अनुसंधान एवं विकास व्यय
2.2.3. अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन .
2.2.4. पारंपरिक ज्ञान, विरासत और मैदानी स्तर पर नवाचार के लिए अनुसंधान एवं विकास ..
2.2.5. जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा के लिए अनुसंधान एवं विकास .
2.2.6. अनुसंधान एवं विकास के लिए नीतिगत लक्ष्य
2.3 . क्षमतावर्धन और कौशल विकास .
2.3.1 . क्षमतावर्धन के लिए रणनीतिक कार्ययोजना-.
2.3.2. उत्कृष्टता केंद्र ) CoE( .
2.3.3. क्षमतावर्धन के लिए नीतिगत लक्ष्य-
2.4 . सुशासन में STI का उपयोग
2.4.1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स,
2.4.2. 5G
2.4.3. इंटरनेटऑफ़ थिंग्स ( IoT) ...
2.4.4. ब्लॉकचेन
2.4.5.ड्रोन
2.4.6 .ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी /.
2.4.7. क्वांटम कम्प्यूटिंग....
2.4.8. रोबोटिक
2.5. पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डेटा
2.5.1 . नवाचार के लिए डेटा.
2.5.2. नीति निर्माण के लिए डेटा .
575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
2.5.3 . बेहतर प्रशासन के लिए डेटा ..
2.5.4. समावेशन के लिए डेटा.
2.5.5. डेटा के मूल्य को पहचानना..
2.5.6. डेटा सुरक्षा .
2.6. उत्कृष्ट संस्थानों के साथ समन्वय..
3. नीति क्रियान्वयन की रूपरेखा
3.1. वितीय प्रबंधन
3.2. प्रशासकीय तंत्र
3.3. नीति कीअवधि और अंतरिम समीक्षा.
परिशिष्ट.
A.1 . परिशिष्ट-1
मध्यप्रदेश की प्रौद्योगिकी पहल और सफलता के उदाहरण..
A.2. परिशिष्ट- II: उभरती प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग के उदाहरण
आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस एवं एनालिटिक्स के संभावित उपयोग के उदाहरण.
ब्लॉकचेन के संभावित उपयोग के उदाहरण .
ड्रोनके संभावित उपयोग के उदाहरण ...
A.3. परिशिष्ट III - शब्दकोष .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
576
[भाग 1
1. परिचय
आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत "आजादी का अमृत महोत्सव " मना रहा है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश, पिछले कुछ वर्षों में तेज़ गति से विकास करते हुए विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अपने जनसांख्यिकीय लाभांश पर विश्वास व्यक्त करते हुए, भारत ने वर्ष 2025-26 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की हैं ।
राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सतत प्रयासरत है। राज्य ने 550 बिलियन डॉलर के जीएसडीपी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार किया है। मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2022 में लगभग रु. 11.69 लाख करोड़ था, और यह वित्तीय वर्ष 2019-2022 की अवधि में लगभग 12.57% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। ' अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और उन्नत औद्योगिक अधोसंरचना के साथ ही साथ , उपयुक्त नीति और निवेश के सम्मिश्रण से प्रदेश के विकास दर को और भी गति प्रदान की जा सकती हैं।
आर्थिक विकास , रोजगार सृजन , सामाजिक विकास और सुशासन में विज्ञान , प्रौद्योगिकी और नवाचार ( STI ) की महत्वपूर्ण भूमिका है। तकनीकी के क्षेत्र में होने वाले नित नए प्रयोगों और नई प्रौद्योगिकियों के उद्भव ने विकास के स्थापित मापदंडों के पुनर्मूल्यांकन और नई नीतिगत पहलों को क्रियान्वयित करने की संभावनाएं प्रकट की हैं ।
इस नीति का उद्देश्य मध्यप्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देकर उद्यम और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का है। यह नीति नागरिकों, उद्यमों और सरकार को एक समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण हेतु सहयोगात्मक नवाचार करने में सक्षम बनाएगी । यह नीति जमीनी स्तर पर पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों एवं स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देकर 'आत्मनिर्भर भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायक सिद्ध होगी।
1.1. परिकल्पना
"मध्यप्रदेश विज्ञान , प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति- 2022 " (MPSTIP ) समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने , विज्ञान और प्रौद्योगिकी ( S& T) आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने. पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित करने और अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में जनसाधारण की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की कल्पना करती है।
1.2 . उद्देश्य
"मध्य प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति- 2022 " (MPSTIP ) के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:
i. मध्य प्रदेश को देश में शीर्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ( STI ) गंतव्य के रूप में स्थान दिलाना।
ii . मानव संसाधन, निवेश , और ज्ञान आधारित श्रम शक्ति जैसे कारकों को सुदृढ़ करके वर्ष 2030 तक 'इंडिया इनोवेशन इंडेक्स' (अपने मौजूदा 13 वेंरैंक से) में मध्यप्रदेश को शीर्ष 5 राज्यों में स्थान दिलाना । 2
' भारतीय रिजर्व बैंक, ' भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका" पर आधारित अनुमान यहां उपलब्ध है:
https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=21102
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इनोवेशन परिदृश्य और प्रदर्शन के आधार पर राज्यवार रैंकिंग प्रस्तुत करता है। मानव संसाधन, निवेश, ज्ञान आधारित श्रम शक्ति, व्यापारिक वातावरण, सुरक्षा, और कानूनी वातावरण पांच नवाचार सूचकांक हैं ।
577
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
एक प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर मध्यप्रदेश को अनुसंधान प्रकाशन, स्टार्टअप, औद्योगिक डिजाइन संबंधी नवाचार और पेटेंट जैसे संकेतकों को सुदृढ़ कर प्रदेश में ज्ञान आधारित उत्पादन को बढ़ाने में मदद करना ।
iv. विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राज्य के समग्र व्यय को बढ़ाना और राज्य में अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना ।
v. मध्यप्रदेश के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार (जैसे कि'विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (SSB)' ) प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
vi. एसटीईएम ( STEM) प्रयोगों और प्रतियोगिताओं के साथ पाठ्यक्रम को समृद्ध करकें प्राथमिक स्तर से ही, विशेष रूप से छात्राओं के बीच एसटीईएम (STEM ) शिक्षा को बढ़ावा देकर स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर एसटीईएम पाठ्यक्रमों में नामांकन अनुपातकोबढ़ाना।
vii. वैज्ञानिक प्रमाणीकरण और व्यावसायीकरण के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक आदर्श ढांचें कोविकसित करना।
viii . धरातल कीआवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों को बढावा देना।
ix . कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ऊर्जा जैसे आर्थिक क्षेत्रों में नवाचार के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों में निजी उद्यमोंके प्रोत्साहन के लिए आवश्यक अनुसंधान , विकास और नवाचार अधोसंरचना का निर्माण करना।
x. नवीन प्रौद्योगिकियों पर आधारित सक्रिय, कुशल और पारदर्शी G2C और G2B प्रणालियां विकसित कर जन आवश्यकताओं का सटीक आंकलन कर घर पहुँच सेवा उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
xi. मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग , 5जी, सेमीकंडक्टर्स, आईओटी, ब्लॉकचैन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज, एआई और एआर/वीआर जैसी नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में विश्वस्तरीय मानव संसाधन का सृजन कर कौशल संवर्धन के क्षेत्र में अग्रेषित होना।
xii. शासकीय डोमेन में उपलब्ध विशाल डेटा भंडार का लाभ उठाकर, गोपनीयता- संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक सर्वसुलभ सैंडबॉक्स वातावरण निर्मित कर डेटा आधारित स्टार्टअप्स को बढावा देने के लिए एक प्रभावी और उत्तरदायी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।
xiii. नवीन एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण, हस्तांतरण, अनुकूलन और उपयोग को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना।
578
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
2. नीतिगत प्राथमिकताएं
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह नीति निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी।
2.1 . विज्ञान , प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की रचना
2.1.1 . पारिस्थितिकी तंत्र की रचना
यह नीति उद्योग , अकादमिक , स्टार्टअप, वैज्ञानिक संस्थान, समाज और सरकार , इन सभी हितधारकों के मध्य सूचना एवं ज्ञान संबंधी सहयोग , वित्त पोषण और नवाचार संबंधी समन्वयन स्थापित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगी , जो एसटीआई गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी । इस मंच का उद्देश्य ज्ञान के सृजन और नवाचार के लिए जरुरी बहु- हितधारक सहयोग की प्रक्रिया को मजबूत करना है।
औद्योगिक संगठन
वैज्ञानिक संगठन
उद्योग संगठन
औद्योगिक संगठन
युवा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद्
उद्यमी
विद्यार्थी एवं विद्वान
शैक्षणिक संस्थान
विद्यालय
उच्च, तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थान
भारतीय विश्वविद्यालय , प्रशिक्षण संस्थान शैक्षणिक संस्थान
अनुसंधान एवं विकास संस्थान
केंद्र सरकार के संस्थानकेंद्रीय संस्थान
राज्य संस्थान
हितधारक
स्वतंत्र वैज्ञानिक
युवा वैज्ञानिक और पौद्योगिकीविद्
विज्ञान और प्रौद्योगिकी व्यवसायी
मान्यता प्राप्त इनोवेटर्स
निजी निवेशक / उद्योग / वैश्विक भागीदार
निजीनिवेशक उद्यम पूंजीपति
उद्योग
निजी निवेशक उद्योग / वैश्विक भागीदार
वैश्विक भागीदार
अनुसंधान एवं विकास संस्थान
निजी संस्थान
शासन
शासन
केन्द्रीय शासन
मध्यपदेशशासन
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
अन्य राज्य शासन
विदेशी शासन
पारिस्थितिकी तंत्र के लिए रणनीतिक कार्य योजना ( Strategic actions)
i. विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों के साथ एक "इनोवेशन प्रमोशन ग्रुप " (IPG ) की स्थापना की जाएगी , जो नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के नोडल के रूप में कार्य करेगी।
ii. शिक्षाके प्रारंभिक चरण से ही विज्ञान और गणित विषय को छात्रों में लोकप्रिय कर उच्चतर माध्यमिक स्तर और स्नातक स्तर पर एसटीईएम ( STEM ) विषयों का प्रसार बढाने हेतु लक्षित गतिविधियाँ आयोजित की जायेंगी । ग्रामीण , विकासखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर विज्ञान एवं गणित की रोमांचक प्रतियोगित्ताओं का आयोजन, जिला स्तरीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, नवाचार प्रतियोगिता एवं ग्रामीण स्तर पर चलित विज्ञान प्रदर्शनियों के माध्यम से छात्रों एवं जनसाधारण को इन विषयों के लिए प्रेरित एवं मार्गदर्शित करने का प्रयास किया जाएगा।
प्रासंगिक नवाचार और विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष संस्थानों (जैसे आईआईटी, आईआईएम , एम्स, एनआईटी, आईआईआईटी, एनआईडी, एनआईएफटी, एनएलएस ) की क्षमताओं का उपयोग करें और इन संस्थानों को मध्यप्रदेश के एक जिले को गोद लेकर ( Adopt) उस जिले में स्थानीय रूप से विज्ञान एवं नवाचार को बढावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
579
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
iv. सेमिनार और संगोष्ठी के माध्यम से नवाचार और अनुभवों के आदान- प्रदान को बढ़ावा देने एवं निजी क्षेत्र के साथ समन्वय के माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रारम्भिक वित्त-पोषण, मेंटरशिप, प्रशिक्षण और श्रेष्ठ प्रथाओं का लाभ उठाने में मदद करने हेतु अग्रणी संस्थानों (जैसे आईआईटी , आईआईआईटी, आदि) में नवाचार समूहों, इन्क्यूबेटरों और एक्सेलेरटरों की स्थापना की जाएगी।
V. शासकीय कार्यों में नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए 'राज्य नवाचार कोष' की स्थापना की जायेगी। इसका उपयोग डिजिटल पब्लिक गुड्स बनाने की दिशा में काम करने वाले स्टार्टअप्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए भी किया जा सकताहै।
vi. मध्यप्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और इनक्यूबेशन केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में जमीनी स्तर पर नवाचारों, प्रकाशन, औद्योगिक डिजाइन, दायर किए गए पेटेंट आदि जैसे ज्ञान सृजन संबंधी संकेतकों पर ध्यान केन्द्रित करना।
vii. छात्रों को प्रारंभिक चरण से एसटीईएम क्षेत्रों में अवसरों और आवश्यकताओं को समझने में मदद करने के लिए सभी हितधारक समूहों (आर एंड डी समूह, अकादमिक, उद्योग प्रतिनिधियों ) के साथ छात्रों को बातचीत की सुविधा देने के लिए परामर्श मंच उपलब्ध कराया जायेगा ।
viii . शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान और उत्पादों के व्यावसायीकरण के लिए एक उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे।
ix. राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच सहयोग , समन्वयन और अभिसरण के लिए एक मंच विकसित किया जायेगा ।
2.1.2 . विज्ञान का लोकप्रियकरण
इस नीति का उद्देश्य विज्ञान को अर्थपूर्ण , आकर्षक , सहयोगी और व्यावहारिक बनाकर छात्रों और समाज में लोकप्रियता दिलाना है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के लिए उत्सुकता और सराहना पैदा कर, छात्रों और युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिज्ञासु बनाकर, विज्ञान सीखने कीलालसा का सृजन करना है ।
i. म.प्र. शासन द्वारा एक छात्र- विज्ञान मंच (प्लेटफार्म ) स्थापित किया जाएगा, जो राज्य में छात्रों और युवा वयस्कों के लिए एक केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष के रूप में काम करेगा। मंच उन गतिविधियों के लिए सामग्री प्रदर्शित करेगा जिन्हें सार्वजनिक- निजीभागीदारी के माध्यम से विकसित किया जाएगा, जैसे:
a. वीडियो, गाइड और किट के साथ छात्रों के लिए विज्ञान के प्रयोग।
b. कथानक एवं किस्सागोई के माध्यम से वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझाने के लिए समृद्ध एनिमेटेड मल्टीमीडिया सामग्री विकसित की जाएगी।
с. विज्ञान मेले, प्रतियोगिता और संगोष्ठी के बारे में जानकारी।
d. लघु-स्तरीय प्रयोगों के लिए विद्यार्थीअनुदान।
e. विज्ञान और प्रौद्योगिकीपाठ्यक्रमों के साथ -साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए विज्ञान छात्रवृत्ति।
f. STEM पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए भारत और भारत के बाहर के विश्वविद्यालयों के साथ अल्पकालिक विनिमय कार्यक्रमों के लिएछात्रवृत्ति।
g. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीविका के अवसरों का संग्रहण!
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h. उद्योग , विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप्स में युवाओं के लिए इंटर्नशिप एवं अवसर।
i. क्षेत्रीय समस्याओं को हल करने के बारे में विचार करने हेतु छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए स्थानीय संदर्भ के साथ विज्ञान की चुनौतियों का संग्रहण ।
j. राज्यमें वैज्ञानिक एवं सृजनात्मक शिक्षा के समस्त केन्द्रों की जानकारी।
k. विज्ञान पर उपलब्ध भारतीय और वैश्विक सामग्री (वीडियो श्रृंखला, वृत्तचित्र और अध्ययन सामग्री सहित) तक पहुंच।
1. उभरते प्रौद्योगिकी संसाधन जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम और सफल अनुप्रयोगों का संग्रहण।
m. विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सीएसआर गतिविधियों और अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों के लिए उद्योग और निजी क्षेत्र के लिए मंच।
ii. प्रमुख शिक्षण संस्थानों (जैसे IIT, NIT, IIIT , आदि) के सहयोग से रचनात्मक शिक्षण के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र शिक्षा प्रणाली में प्रचलित विशिष्ट पठन-आधारित शैक्षणिक दृष्टिकोण के विपरीत व्यावहारिक अनुभवात्मक शिक्षा के लिए एक संसाधन के रूप में काम करेगा। यह केंद्र रोचक विज्ञान प्रयोगों के आधार पर वैचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित गतिविधियों में प्राध्यापकों एवं महाविद्यालयीन छात्रों को सम्मिलित करेगा और हाई-स्कूल के छात्रों को इंटर्नशिप, कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से इस फोरम में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा।
छात्रों के साथ -साथ पर्यटकों एवं आम जन में विज्ञान के प्रति अभिरुचि जगाने के लिए विज्ञान से परिपूर्ण शैक्षणिक और मनोरंजक विज्ञान केंद्र बनाने के लिए एक 'विज्ञान पार्क' योजना बनाई जाएगी । विज्ञान पार्क निम्नलिखित पहलूओं को समाहित कर, आकर्षण काकेंद्र बनकर उभरने का प्रयास करेगाः
a. एक विज्ञान संग्रहालय, जिसमेंः
विज्ञान अवधारणाओं और नवाचारों (विमानन, अंतरिक्ष, जीव विज्ञान, आनुवंशिकी, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, जलवायु , आदि) को प्रदर्शित करने वाली विषयगत दीर्घाएँ।
'विज्ञान आविष्कार गैलरी' जो विश्व के महानतम वैज्ञानिक आविष्कारों के इतिहास को प्रदर्शित करेगी।
इंटरैक्टिव विज्ञान प्रयोगों को प्रदर्शित करने वाला एक 'एक्सप्लोरेटोरियम' (Exploratorium) ।
एक तारामंडल जो खगोल विज्ञान कार्यक्रमों को प्रदर्शित करेगा और सम्बंधित कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।
b. नवीन एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी की एक प्रदर्शनी जो स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करेगी ।
с. 'पारंपरिक और आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक प्रदर्शनी', जो भारत की समृद्ध वैज्ञानिक विरासत और आधुनिक समय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी। भारत के पारंपरिक विज्ञान जैसे आयुर्वेद तथा भारत की आधुनिक सफलताएँ जैसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों एवं प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भारतीय विद्वानों एवं वैज्ञानिकों के योगदान को प्रदर्शित करेगी।
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d. विज्ञान फिल्मों, वृत्तचित्र , साइंस इवेंट्स (उदाहरण के लिए सैटेलाइट, रॉकेट लॉन्च आदि) के प्रसारण विज्ञान वार्ताओं कीमेजबानी और सेमिनार इत्यादि के आयोजन के लिए अत्याधुनिक थियेटर की स्थापना।
e. एक 'कोडिंग लैब' जो "लर्न टू कोड" पाठ्यक्रम और रोचक गतिविधियाँ संचालित करेगा और निजी क्षेत्र के सहयोग से छात्रोंको प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।
1. एक "क्यूरियोसिटी लैब " की स्थापना की जाएगी जो निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के साथ मिलकर विज्ञान संबंधी नए प्रयोग और रोचक अनुभव विकसित करेगी तथा जिज्ञासु वैज्ञानिकों का एक सक्रिय समूह बनाकर छात्रों को विज्ञान मॉडल एवं एप्लिकेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें।
iv. वैज्ञानिक महत्व के स्थलों में रुचि जगाने के लिए विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा:
a. संभावित खौगोलिक-पर्यटन स्थलों की पहचान और विकास (जैसे उज्जैन तारामंडल , डोंगला वेधशाला और प्रस्तावित मांडूएस्ट्रो-पार्क)
b. यूनेस्को के सहयोग से पुरातात्विक स्थलों, स्मारकों और आध्यात्मिक विरासत स्थलों का विकास और संरक्षण और मध्यप्रदेश की स्थापत्य एवं वैज्ञानिक विरासत को प्रदर्शित करने की पहल।
2.1.3. STI पारिस्थितिकी तंत्र को गतिशील करने हेतु पूरक नीतियां (Follow - up policies )
MPSTIP का अधिकतम प्रभाव तब होगा जब नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मांग पक्ष के साथ- साथ आपूर्ति पक्ष को भी शासकीय पहलों के माध्यम से समर्थन दिया जाए । मांग पक्ष को मजबूती देने के लिए मुख्यतः आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में निवेश को प्रोत्साहन और तकनीकी उद्यमिता को समर्थन देना होगा । आपूर्ति पक्ष में, सरकार को गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनो का विकास सुनिश्चित करने वाले कौशल उन्नयन तंत्र के विकास और एक समृद्ध एवं खुला डेटा पारिस्थितिकी तंत्र (Open Data System ) बनाने की आवश्यकता होगी । इन लक्ष्यों कीप्राप्तिके लिए, निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है -
i . मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीति ( MPEIT)
सरकार का लक्ष्य नवाचार- आधारित विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देकर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लिंकेज के माध्यम से एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र को प्रगाढ़ बनाकर विनिर्माण गतिविधियों में तेजी लाने एवं मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढाने की है। इसे प्राप्त करने के लिए. राज्यशासन ने "मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश नीति और योजना, 2016" लागू की हैं । मध्यप्रदेश को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य के रूप में बनाए रखने के लिए समय के साथ इसमें संशोधन भी किये गए है, परन्तु आईटी , आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्र में मध्यप्रदेश को सबसे महत्वपूर्ण निवेश स्थलों में शामिल करने के लिए इस नीति की समीक्षा कर इसे और भी प्रभावी बनाया जाएगा ।
इस नीति का उद्देश्य सेमीकंडक्टर , डेटा सेंटर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को समर्थन देने की होगी। इन नीतियों को भारत सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन (NHM) एवं भारत सेमीकंडक्टर मिशन ( ISM ) जैसी राष्ट्रीय नीतियों के साथ सरेखित किया जाएगा।
ii . मध्यप्रदेश प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति (MPTSP)
मध्यप्रदेश का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अपने शैशवकाल में भी अत्यधिक सक्रिय और जीवंत है, जिसमें हजारों डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप शामिल हैं । इस पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ने , पनपने और नवाचार-क्रांति का नेतृत्व [भाग 1
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करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकार का लक्ष्य स्टार्टअप्स के लिए विशेष वित्तीय और गैर- वित्तीय प्रोत्साहन और योजनाएं प्रदान करना होगा । मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022 , जो एमएसएमई क्षेत्र के विकास के मॉडल पर आधारित है, को व्यापकता देते हुए सेवा/ प्रौद्योगिकी क्षेत्रों (जैसे फिनटेक , हेल्थटेक, एडटेक, लॉजिस्टिक्स और अन्य उपभोक्ता सेवाएं) में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिए जाने और स्टार्टअप्स को प्रारम्भिक वित्त-पोषण के रूप में समर्थन देने, प्राविधिक प्रक्रियाओं के अनुपालन में लगने वाली लागत को कम करने, पेटेंट-फंडिंग का समर्थन करने , और स्थानीय खरीद को आसान बनाने के लिए योजनाएं बनाएगी, जिससे स्टार्टअप्स को अपनेबिजनेस मॉडल और लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।
मध्यप्रदेश कौशल नीति (MPSP)
एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र जो राज्य में नवाचार- आधारित विकास की रीढ़ बनेगा, के विकास हेतु कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता में उत्तरोत्तर वृद्धि आवश्यक होगी । म.प्र. के युवाओं को बाजार और तकनीकी- जगत की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए, उद्योग और शिक्षा संस्थानों के मध्य समन्वयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नीति तैयार की जाएगी। उद्योगों की आवश्यकता के अनुकूल प्रासंगिक पाठ्यक्रमों की पहचान एवं पाठ्यक्रमों को डिजाइन किये जाने की प्रक्रिया में उद्योग संगठनों (जैसे NASSCOM , बीएफएसआई परिषद , आईएएमएआई इत्यादि) की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों को उद्योग -जगत के लिए तैयार करने के लिए कौशल- आधारित शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किये जायेंगे। नवीन तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकियों आदि पर ध्यान केंद्रित करने वाले ऑनलाइन और अन्य पाठ्यक्रमों कीसुगम उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी ।
iv. मध्यप्रदेश डेटा नीति (MPDP)
वृहद् स्तर पर उपलब्ध डेटा का लाभ उठाने के लिए, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद एवं सेवाओं के विकास के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए, नवाचार वित्त पोषण के लिए लाभप्रद क्षेत्रों को चिन्हित करने और स्टार्ट- अप पारिस्थितिकी तंत्र की डेटा-आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु एक डेटा नीति की आवश्यकता होगी। यह नीति डेटा गोपनीयता एवं मास्किंग संबंधी मापदंडों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए, सरकारी डेटाबेस को सुलभ बनाने का लक्ष्य रखेगी।
V. मध्यप्रदेश अनुसन्धान एवं विकास नीति (MPRDP )
अनुसंधान एवं विकास नव-ज्ञान का सृजन कर ,नवीन प्रौद्योगिकी और तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर नवाचार के एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में समाज के सतत आर्थिक विकास में सहायक होता है। यह नीति अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देने और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए एक सहायक प्रणाली विकसित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने का प्रयास करेगी।
2.1.4. प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अभिनव प्रयोगों एवं सफल उदाहरणों का अनुकरणः
सुशासन और नवाचार -आधारित विकास हेतु प्रौद्योगिकी समाधानों का लाभ उठाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने अतीत में कई पहल किये हैं । मध्यप्रदेश फसल बीमा पंजीकरण को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने और बीमा भुगतान एवं फसल संबंधी सलाह व उपज काअनुमान लगाने के लिए उपग्रह छवियों के पैटर्न और रिमोट सेंसिंग मॉडल का उपयोग करने की पहल करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है । डब्ल्यूईएफ के सहयोग से फूड इनोवेशन हब प्लेटफॉर्म का विकास , सीएम हेल्पलाइन और समाधान पोर्टल , समग्र पोर्टल और सार्थक एप्लिकेशन का समर्थन करने के लिए फेस रिकग्निशन मॉडल का उपयोग सरकार की अन्य प्रमुख पहलों में शामिल हैं। मध्यप्रदेश की कुछ अन्य सफल प्रयोगों का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है। इस नीति का एक उद्देश्य सरकार की ई- गवर्नेस प्रणालियों के सुद्रिधिकरण में स्टार्ट-अप और उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी होगा ।
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2.2. अनुसंधान एवं विकास
इस नीति में निर्धारित दृष्टि और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास महत्वपूर्ण है। विविध क्षत्रों में अनुसंधान एवं विकास के निम्नांकित पहल अनुसंशनीय है:
2.2.1 . फोकस क्षेत्रोंमें अनुसंधान एवं विकास
इस नीति का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा , फिनटेक , जल संरक्षण , जलवायु परिवर्तन, मूलभूत अधोसंरचना और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में राज्य और देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है । राज्य में 'अनुसंधान एवं विकास निवेश को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
2.2.2. अनुसंधान एवं विकास व्यय
अनुसंधान एवं विकास पर और अधिक व्यय करने में निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अनुसंधान सम्बंधित गतिविधियों मेंनिजी निवेश को प्रोत्साहन देने से प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्मित होगा, फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी और प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। शासन द्वारा फिनटेक, रोबोटिक्स, मेडीटेक, स्वच्छ ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के लिए बजट में आवश्यक धनराशि काप्रावधान करने की योजना हैं।
2.2.3 . अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन
इस नीति का उद्देश्य राज्य में अनुसंधान एवं विकास सम्बन्धी सोच विकसित करने के लिए आवश्यक तंत्र में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए रूपरेखा तैयार करना है। निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिए जायेंगे -
i. ऐसी निजी कम्पनियां जो राज्य में अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगी ।
ii. पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और जीआई मार्क के अनुसंधान एवं विकास पर होने वाली लागत राशि के नियत भाग का निर्वहन शासन द्वारा किये जायेंगें।
2.2.4. पारंपरिक ज्ञान , विरासत और मैदानी स्तर पर नवाचार के लिए अनुसंधान एवं विकास
पारंपरिक ज्ञान और विरासत के साथ- साथ स्वदेशी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस दिशा में सरकार निम्नलिखित पहल करेगी-
i. उन्नत तकनीक के उपयोग से स्वदेशी कला को डिजिटाइज़ करने की पहल को बढ़ावा देना और डिजिटल उत्पाद (जैसे नॉन फंजिबलटोकन) बनाना।
ii. स्वदेशी कला को प्रमाणित करने के लिए ब्लॉकचेन के उपयोग को बढ़ावा देकर कलाकारों को अपना पोर्टफोलियो बनाने और पहचान एवं लोकप्रियता पाने में मदद करना।
सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के लिए वीआर (VR ) और एआर ( AR) जैसे मल्टीमीडिया दृष्टिकोणों के उपयोग को बढ़ावा देना और तकनीकीके प्रयोग से संस्कृति को अनुभव करने के अभिनव तरीकों का इस्तेमाल करना। '
3 Bekele MK , Pierdicca R, Frontoni E , Malinverni ES , Gain J. A survey of augmented, virtual , and mixed reality for cultural heritage . J Comput Cult Herit. 2018; 11:1-36.
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iv. टी.के.डी.एल. ( TKDL) के अनुरूप एक राज्य- स्तरीय 'पारंपरिक ज्ञान संग्रह' विकसित किया जाएगा, जो पारंपरिक ज्ञान, जनजातीय औषधियों और प्रथाओं का दस्तावेजीकरण , सत्यापन और प्रचार करेगा।
v. आयुष, एमएफपी-पीएआरसी (MFP-PARC ) , और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे सरकारी विभाग संयुक्त रूप से किसानों को वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करने के लिए औषधीय और सुगंधित पौधों के प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण पर कार्यशाला आयोजित करने की पहल करेंगे।
vi. स्वदेशी जड़ी-बूटियों और पारंपरिक ज्ञान की व्यावसायिक क्षमता की पहचान करने के लिए आयुष और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों (जैसे बायोप्रोस्पेक्टिंग , जैव रासायनिक परीक्षण, अवयय एवं रचना विश्लेषण, नैनो तकनीक, कार्यात्मक जीनोमिक्स और प्रोटिओमिक्स-आधारित अनुसंधान आदि) के सहयोग की सुविधा के लिए उच्च शैक्षाणिक संस्थानों में आवश्यक अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना विकसित करना और उपयुक्त बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के माध्यम से संभावित अविष्कारों का संरक्षण करना।
vii . औषधीय पौधों पर आधारित उत्पाद के विकास पर कार्य कर रहे स्टार्टअप्स की मदद करने और उन्हें अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए सीड फंडिंग प्रदान करने के लिए पारंपरिक मेडिसिन इनक्यूबेटर का विकास।
2.2.5. जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा के लिए अनुसंधान एवं विकास
वर्तमान परिदृश्य में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने डीकार्बोनाइजिंग और शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना सर्वाधिक चिंतनीय विषयों में से एक है। मध्यप्रदेश शासन सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जलवायु संबंधी तकनीकी पहलों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एआई, ब्लॉकचैन , कनेक्टेड डिवाइस, बायोटेक आदि जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के उपयोग को बढ़ावा देगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास , कम जीएचजी उत्सर्जन के लिए प्रिसीजन खेती, खाद्य उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी एवं विश्वविद्यालयों में अक्षय ऊर्जा विभागों की स्थापनामें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढाने हेतु आवश्यक नीतियाँ और प्रोत्साहन योजनाएं क्रियान्वयित की जायेंगी ।
2.2.6. अनुसंधान एवं विकास के लिए नीतिगत लक्ष्य
अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में उल्लेखित प्रयासों तथा इनोवेशन इंडेक्स में मध्यप्रदेश की रैंकिंग बढ़ाने की आकांक्षा को फलीभूत करने के लिए राज्य निम्न लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत रहेगा-
i. उच्चशिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर व्यय तथा अनुसंधान एवं विकास पर व्यय में वृद्धि करना।
ii. प्रकाशन, पेटेंट, कॉपीराइट , परामर्श सेवाओं जैसे अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ाकर 2025 तक म.प्र. के संस्थानों की एनआईआरएफ रैंकिंग बढ़ाने में मदद करना।
ज्ञान- आधारित रोजगार के अवसरों में वृद्धि।
iv. राज्यमें निजी अनुसंधान एवं विकास इकाइयों की संख्या में वृद्धि।
V. राज्यद्वारा वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों की संख्या में वृद्धि।
vi. 2030 तक इनक्यूबेटरों (विशेष रूप से तकनीकी इनक्यूबेटरों) की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करना ।
vii . बुनियादी नवाचारों की संख्या बढ़ाना और न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी ) और लाभदायक व्यवसायिक मॉडल विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करें।
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viii . 2030 तक राज्य में DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि।
ix. राज्यमेंदायर पेटेंट आवेदनों की संख्या में वृद्धि।
Χ. दायर किए गए ट्रेडमार्क आवेदनों की संख्या में वृद्धि।
xi. दायरकिए गये औद्योगिक डिजाइन आवेदनों की संख्या में वृद्धि।
2.3. क्षमतावर्धन और कौशल विकास
इस नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के कौशल संवर्धन के माध्यम से मानव पूंजी निर्माण की दिशा में केन्द्रित प्रयास किये जायेंगें ।
2.3.1 . क्षमता- वर्धन के लिए रणनीतिक कार्ययोजना
i. स्कूलों और विश्वविद्यालयों में नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए शिक्षा संस्थानों और निजी उद्यमों के साथ साझेदारी की जायेगी तथा ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने की पहल की जाएगी, जिससे इन केंद्रों में नामांकित छात्र उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास संबंधी भूमिकाओं के लिए आवश्यक नवीन एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी से सम्बंधित कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों का अनुसरण कर सकें।
ii. निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कार्यों के लिए अतिरिक्त अनुदान और छात्रवृत्ति धनराशि का निर्धारण ।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े अग्रणी अनुसंधान क्षेत्रों का चिन्हान्कित कर एवं इन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर मेंपीएचडी करने वाले छात्रों का नामांकन और अनुसंधान को बढ़ावा देना।
iv. एसटीईएम पाठ्यक्रमों के अंतर्गत मास्टर ऑफ साइंस (रिसर्च) (एमआरएस) कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर, स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसंधान-उन्मुख ज्ञान सृजन और मानसिकता के विकास को प्रोत्साहित करना तथा पीएचडी ट्रैक में छात्रों का उन्मुखीकरण करना।
v. STI पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत बहु- पक्षीय विमर्श और उद्योग- अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने एवं ज्ञान और अनुभव के विनिमय को सुगम बनानेके लिए सेमिनार और सम्मेलनों के आयोजन में वित्तीय सहायता प्रदान करना।
vi. STEM क्षेत्रों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने और प्रदेश के छात्रों तक इन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक तंत्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों को निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी बढाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।
vii. विदेशों के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना और राज्य के विश्वविद्यालयों में अल्पावधि एवं मध्यम अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अग्रणी प्राध्यापकों के दौरे की व्यवस्थाकरना।
viii. हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए नागरिकों में डिजिटल कौशल विकास और जागरूकता प्रदान करने के लिएविशेष कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे।
ix. पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में जीवन-विज्ञान, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों, एआर/वीआर , एआई/एमएल, आईओटी, डेटा विज्ञान, सेमीकंडक्टर , रोबोटिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
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2.3.2. उत्कृष्टता केंद्र ( CoE)
चिन्हांकित क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करने, तथा उद्योगों विशेषकर MSME क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी का अंगीकरण सुनिश्चित करने हेतु सक्षम मानव संसाधन का सृजन करने हेतु निजी क्षेत्र के सहयोग से नवीन एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (COE ) स्थापित किये जायेंगे। ये प्रस्तावित केंद्र उद्योग क्षेत्र में कार्यरत विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर, व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, तथा ज्ञान आधारित उत्पाद एवं सेवाओं के माध्यम से MSMEs और स्टार्टअप्स को व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं, वित्त पोषण संबंधी विषयों पर मार्गदर्शन देने वाले केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।
2.3.3 . क्षमता-वर्धन के लिए नीतिगत लक्ष्य
क्षमतानिर्माण और कौशल विकास की दिशा में इस नीति के माध्यम से शासन निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगाः
पीएचडीकार्यक्रमों में नामांकन बढ़ाना। i.
ii. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों (स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा स्तरों पर) में नामांकन बढ़ाना।
iii . राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) ग्रेड A और उससे ऊपर के उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाना ।
iv. राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (NMEICT) से जुड़े कॉलेजों की संख्या में वृद्धि करना ।
v. व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामांकन बढ़ाना।
vi . व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों में नामांकन बढ़ाना।
2.4. सुशासन में STI का उपयोग
भारत ब्लॉकचेन, ड्रोन , आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी , रोबोटिक्स आदि जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को वृहत स्तर पर अंगीकृत कर लाभ उठाने की क्षमता विकसित कर चुका है । इन प्रौद्योगिकियों का उद्योग जगत एवं शासन दोनों पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। योजना निर्माण , निर्णय प्रक्रिया , विकास को गति देने, परियोजनाओं का विश्लेषण करने, समस्याओं कासमाधान ढूंढने, उत्पादों के विकास , नए पैटर्न की पहचान, कारण- कारक सहसंबंधों का चित्रण आदि प्रक्रियाओं में इनट प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मध्यप्रदेश का लक्ष्य एसटीआई (STI ) के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देकर सुशासन का अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करने काहै । इस खंड में कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावनाशील तकनीकों पर चर्चा की गई है।
2.4.1 . आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स
AI पूरी दुनिया को पूर्णतयः बदलने के लिए तैयार है। डेटा संग्रह और एकत्रीकरण, विश्लेषण और कंप्यूटर प्रसंस्करण शक्ति में प्रगति के साथ- साथ सोचने, समझने , सीखने, समस्या को हल करने और निर्णय लेने जैसी उच्च-स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सक्षम कृत्रिम बुद्धिमता युक्त मशीनों के माध्यम से, AI मानव बुद्धि का पूरक बनकर उसे और समृद्ध करने के अवसर प्रस्तुत करता हैं। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP), मशीन लर्निंग, और वार्ता एवं इमेज रिकग्निशन जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति ने नीति-नियंताओं को को प्रतिक्रियावादी होने की बजाय समस्याओं के पुर्वानुमान लगा पाने की क्षमता प्रदान कर दी है।
सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में रूट निर्धारण , वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण कर टैक्स सम्बन्धी धोखाधड़ी की पहचान इत्यादि AI और DA के संभावित उपयोग के कुछ उदाहरण हैं, अन्य उदाहरणों की सांकेतिक सूची के लिए, कृपया परिशिष्ट- II देखें।
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भाग 1 ]
2.4.2. 5G
SG मोबाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगली क्रांति है और 5G कनेक्टिविटी गति, उपयोगिता और अनुप्रयोगों के संदर्भ में पेश किए गए सुधारों के साथ दुनिया को और भी करीब लाएगा। ये सुविधाएं नेटवर्क से जुड़े देरी के समय को कम कर देंगी , इसे और अधिक विश्वसनीय बना देंगी और प्रौद्योगिकी के लिए सहज वास्तविक समय की पहुंच को सक्षम कर देंगी। कई नवीन अनुप्रयोग जैसे 5G उपकरणों से लैस अस्पताल जो दूरस्थरोगी निगरानी को सक्षम करते हैं, स्मार्ट एंबुलेंस जो वास्तविक समय में डॉक्टरों के साथ संवाद करती हैं, डिजिटल वॉलेट जो निर्बाध वित्तीय लेनदेन बनाने के लिए फोन को कनेक्ट करते हैं, सिर्फ 5G तकनीक द्वारा संभव हो पायेंगे।
2.4.3. इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT)
इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सेंसर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क कनेक्टिविटी और कंप्यूटिंग क्षमता के साथ एम्बेडेड (Embedded ) उपकरण के एकत्रीकरण को संदर्भित करता है जो एक नेटवर्क पर संचार करते हैं। विभिन्न उपकरण जैसे कोई डिवाइस , वाहन आदि जैसी भौतिक वस्तुएं, आपस में एक संपर्क बनाते हैं, तथा जानकारी का संचार कर सकते हैं और किसी अन्य स्रोत द्वारा प्रदान की गई जानकारी तक पहुंच सकते हैं। औद्योगिक IOT (IIoT)विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों में इसके उपयोग को संदर्भित करता है।
2.4.4. ब्लॉकचेन
ब्लॉकचैन , अपरिवर्तनीय , एन्क्रिप्टेड, विकेन्द्रीकृत/वितरित लेज़र(Ledger) तकनीक हैं जो डिजिटल भुगतान , डिजिटल पहचान, लॉजिस्टिक, रिकॉर्ड/ दस्तावेज़ प्रबंधन और कई अन्य दैनिक गतिविधियों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, और शनैः शनैः , पर स्पष्ट रूप से एक उभरती हुई तकनीक से मुख्यधारा की तकनीक में रुपान्तरित हो रही है। ब्लॉकचैन आधारित प्रूफ ऑफ़ कांसेप्ट और प्रारंभिक प्रारूप तेजी से उत्पाद एवं सेवाओं में उत्क्रमित हो रहे है। ब्लॉकचैन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और व्यापकता (Scalability ) में काफी सुधार हुआ है। औद्योगिक ब्लॉकचैन प्रक्षेत्र में भी नित नए कंसोर्टियम का गठन हो रहा है । इंश्योरेंस जैसे टाइम- टेस्टेड उद्यमों को ब्लॉकचैन के माध्यम से स्वचालित होने से पहले अधिक परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है, पर मध्यस्थों और नियामकों की सीमित भूमिका वाले " गिग " अर्थव्यवस्था में ब्लॉकचैन प्लेटफार्मों का अनुप्रयोग तेजी से बढेगा।
ब्लॉकचेन का उपयोग कर कृषि और जनजातीय उत्पादों (जैसे बासमती चावल, जनजातीय हस्तशिल्प) के प्रादुर्भाव (रूट) की ट्रैकिंग एवं ट्रेसिंग, और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन (जैसे स्वास्थ्य , शिक्षा, वाहन , पंजीकरण) , आदि में किया जा सकेगा। ब्लॉकचेन के उपयोगों की सांकेतिक सूचीके लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।
2.4.5.ड्रोन
ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) शासकीय प्रक्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ड्रोन टेक्नोलॉजी अपने विभिन्न संभावित अनुप्रयोगों के कारण दुनिया भर में सर्वाधिक संभावनाशील प्रौद्योगिकियों में से एक बन कर उभरी है, जिसकी उपयोगिता न केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित है, बल्कि नागरिक सेवा और सुशासन में भी इसके व्यापक उपयोग की संभावनाएं हैं । पर्यवेक्षण से लेकर परियोजनाओं कीनिगरानी तक, खोजबीन से लेकर रोकथाम तक और मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार से लेकर नई आवश्यकताओं के समाधान के रूप में; ड्रोन केअगणित उपयोग विविध उद्योग क्षेत्रों में किया जा रहा है। आज, दुनिया भर में कई सरकारों ने ड्रोन का उपयोग उन कार्यों के लिए करना शुरू कर दिया है जिनके लिए पहले भौतिक उपस्थिति एवं कई लोगों की आवश्यकता होती थी। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, खनन, पुलिस, आपदा, वन , सिंचाई, भूमि सर्वेक्षण, स्वास्थ्य, बिजली आदि में ड्रोन के कई अनुप्रयोग हैं।
दवाओं की डिलीवरी, प्रत्यारोपण के लिए अंगों की डिलीवरी , रेत खदान की निगरानी , कृषि में पोषक तत्वों और कीटनाशकों का छिड़काव रैलियों और कार्यक्रमों आदि के दौरान भीड़ की निगरानी इत्यादि ड्रोन के संभावित उपयोग के कुछ उदाहरण हैं। ड्रोन के अन्य उपयोगों की सांकेतिक सूची के लिए, कृपया परिशिष्ट- II देखें।
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[भाग 1
2.4.6. ऑगमेंटेड रियलिटी / वर्चुअल रियलिटी
ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) एवं वर्चुअल रियलिटी (VR) भौतिक दुनिया का एक दृश्य या श्रव्य निरूपण है जिसमें प्रासंगिक डिजिटल जानकारी प्रदान करने के लिए एक स्मार्ट डिस्प्ले का उपयोग करके उपयोगकर्ता के समक्ष वास्तविक दुनिया के समरूप अभाषी दृश्य प्रस्तुत किया जाता है । एआर- सक्षम स्मार्ट ग्लास वेयरहाउस कर्मचारियों को सटीकता के साथ ऑर्डर पूरा करने में मदद कर सकते हैं, एयरलाइन निर्माता विमानों की असेम्बली और बिजली कर्मचारी उपकरणों की मरम्मत में इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। भौतिक और आभासी दुनियाका यह सम्मिश्रण व्यवसायों और उद्योगों के एक बिलकुल नए क्षेत्र का सृजन कर रहा है।
2.4.7.क्वांटम कम्प्यूटिंग
क्वांटम कंप्यूटिंग परिदृश्यों की एक अनंत श्रेणी का विश्लेषण एवं इन परिदृश्यों के अंतर्संबंधों के अध्ययन करने की क्षमता प्रदान करती है। यह प्रौद्योगिकी आने वाले कुछ वर्षों में व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुकूल होगी और आईटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी । क्वांटम कंप्यूटिंग से जटिल समस्याओं और वृहत गणनाओं को हल करने के तरीके और इनमें लगने वाले समय दोनों में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा । एक दूसरे पर आश्रित परिकल्पनाओं की अनंत श्रृखला की क्रमिक गणना या परीक्षण करने की बजाय , इन परिदृश्यों को एक साथ संधान किया जा सकेगा।क्वांटम कंप्यूटिंग से ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी खोजे जा सकेंगे जिन्हें जीवन भर हल करना असंभव था । धोखाधड़ी का पता लगाना, मानव जीनोम अनुक्रमण और प्रोफाइलिंग, बीमारी के लिए उपचार खोजना और एक मौजूदा रोगी के लक्षण प्रोफ़ाइल की त्वरित तुलना दशकों से चल रहे वैश्विक केस आर्काइव के साथ करना, सघन शहरों में यात्री और वाणिज्यिक यातायात की रियल टाइम मॉडलिंग इत्यादि क्वांटम कंप्यूटिंग के कुछ प्रारंभिक अनुप्रयोगों में शामिल हो सकते हैं।
2.4.8. रोबोटिक
रोबोट मानवीय कार्यों और गतिविधियों को स्वचालित करने में सहायता स्वनियंत्रित और बुद्धिमत्ता युक्त मशीन हैं। रोबोटिक्स को अक्सर तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है ( i ) विशिष्ट अनुप्रयोग, जिसमें विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किए गए रोबोट शामिल हैं, (ii ) बहुउद्देशीय रोबोट, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को स्वायत्तता पूर्वक निगमित कर सकते हैं , और ( iii ) संज्ञानात्मक रोबोट, जो निर्णय लेने और तर्क करने में सक्षम हैं और जटिल वातावरण में कार्य करने की क्षमता रखते है।
2.5 . पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डेटा
2.5.1 . नवाचार के लिए डेटा
प्रौद्योगिकी कंपनियां और स्टार्टअप विभिन्न उपकरणों और एप्लीकेशंस से एकत्रित डेटा के विश्लेषण से उत्पन्न अंतर्दृष्टि पर आधारित होते हैं । शासन के पास भी लोगों, सेवाओं आदि के बारे में बड़ी मात्रा में डेटा उपलब्ध है । इस डेटा की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करके नवाचार और डेटा-संचालित सेवाओं/उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, मध्यप्रदेश शासन विभिन्न सरकारी विभागों के पास उपलब्ध डेटासेट की पहचान करने के लिए पहल करेगी , डेटा गुणवत्ता मानकों को परिभाषित करेगी, संस्थागत डेटा गोपनीयता तंत्र विक्सित करेगी तथा सदस्यता-आधारित डेटा उत्पादों की संभावना का पता लगाने का प्रयास करेगी!
2.5.2. नीति निर्माण के लिए डेटा
साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सरकारी विभागों के बीच डेटा की साझेदारी महत्वपूर्ण है। डेटा उपयोग के लिए उपयुक्त सहमति तंत्र के साथ, सरकार डेटा-संचालित और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए नवीनतम उपकरणों और तकनीकों का उपयोग कर सकती है। इस दिशा में , मध्यप्रदेश शासन विभिन्न विभागों में डेटा साझा करने और डेटा एकीकरण के लिए नीतिगत पहल करेगी।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
2.5.3 . बेहतर प्रशासन के लिए डेटा
शासन नागरिकों और व्यवसायों को शासकीय सेवा प्रदान करने के उपक्रम में बड़ी मात्रा में डेटा का संग्रहण और संश्लेषण करती है, जिनमें से अधिकांश डिजिटल भी हैं । सुशासन की प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए नागरिकों की सहमति से, शासने के पास मौजूद डेटा का विश्लेषण करके अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। मध्यप्रदेश शासन प्रयोग करने योग्य डेटा की उपलब्धता बढ़ाने, डेटा के जवाबदेह उपयोग (डेटा सुरक्षा , डेटा गोपनीयता, आदि) के लिए तंत्र विकसित करने और डेटा विश्लेषण की क्षमता और डेटा आधारित नीति एवं निर्णय की संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करेगी।
2.5.4. समावेशन के लिए डेटा
मध्यप्रदेश शासन बेहतर आर्थिक एवं सामाजिक समावेशन का लक्ष्य पाने हेतु उपलब्ध डेटा का विश्लेषण कर शासकीय योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों और परिवारों तक पहुंचाने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखकर प्रयास करेगी।
2.5.5. डेटा के मूल्य को पहचानना
व्यक्तिगत गोपनीयता के मापदंडों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए समाज का अधिकाधिक हित सुनिश्चित करने हेतु सरकार के पास उपलब्ध डेटा का उपयोग , शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, स्टार्ट- अप आदि को प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है । मध्यप्रदेश शासन व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करते हुए डेटासेट की पहचान , संवर्धन, पैकेजिंग और साझा करने के लिए नीतिगत पहल करेगी।
2.5.6. डेटा सुरक्षा
मध्यप्रदेश शासन यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करेगी कि डेटा का विश्वसनीय, सुरक्षित, और दायित्वपूर्ण ढंग से सुसंगत उपयोग किया जा सके । व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के अधिनियमित होने तक डेटा सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शासन व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से सम्बंधित सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुसरण करेगी। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के अधिनियमित होने के बाद, सरकार कानूनी प्रावधानों के साथ ही साथ व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा पर उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी ।
2.6. उत्कृष्ट संस्थानों के साथ समन्वय
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के संगठनों/संस्थानों के साथ गठजोड़ विशेष रूप से तकनीकी प्रगति के मामले में उत्कृष्टता का मार्ग प्रशस्त करेगा । इस तरह के गठजोड़ से एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करने में मदद मिलेगी । राज्य सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले संस्थानों के साथ गठजोड़ करेगा। इस गठजोड़ को एमओयू, शैक्षणिक संस्थानों के बीच परामर्श कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के रूप में क्रियान्वित किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश के संस्थान और विश्वविद्यालय अल्पकालिक विनिमय कार्यक्रमों के निष्पादन, अनुसंधान सम्बंधित बुनियादी ढांचे/गतिविधियों को साझा करने और ज्ञान हस्तांतरण के लिए उत्कृष्टता संस्थान (विश्व ख्याति प्राप्त) के साथ सहयोग करने का प्रयास करेंगे । कौशल अंतर को पाटने , अनुसंधान को आगे बढ़ाने और नई सफलता के नए आयाम प्राप्त करने के लिए सशक्त उद्योग-अकादमिक लिंकेज वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए संगठनों /उत्कृष्ट संस्थानों के साथ सहयोग के लिए सरकारी विभागों और उद्योगोंको भीप्रोत्साहित किया जाएगा ।
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3. नीति क्रियान्वयन की रूपरेखा
3.1 . वितीय प्रबंधन
मध्यप्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार निधि ( MP- STIF ) मध्यप्रदेश शासन द्वारा बनाई जाएगी।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलों के लिए धन आवंटित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी बजट (STB) के रूप में एक बजट शीर्ष, बनाया जाएगा। इस बजट मद का उपयोग विशेष रूप से इस नीति से सम्बंधित योजनाओं के क्रियान्वयन लिए किया जाएगा । मध्यप्रदेश शासन के सभी चिन्हित विभाग अपने संबंधित एसटीबी में अपने वार्षिक बजट का एक निश्चित प्रतिशत (सरकार द्वारा निर्धारित) आवंटित करेंगे । विभाग इस बजट का उपयोग अपने-अपने प्रोजेक्ट में कर सकेंगे । साथ ही एसटीआई (STI) प्रयासों और व्यय के व्यवस्थित आंकलन हेतु एक सांख्यिकीय तंत्र विकसित किया जाएगा जो निर्णय लेने की प्रक्रिया और बजट आवंटन प्रणाली में सहयोग देगा।
एसटीबी और एमपी-एसटीआईएफ के लिए दिशानिर्देश यथासमय पर जारी किए जाएंगे।
3.2. प्रशासकीय तंत्र
सर्वोच्च समिति
मुख्य सचिव (अध्यक्ष) , प्रमुख सचिव याविभागीय सचिव
नीति प्रशासन, अंतर विभागीय समन्वय , नीति की समीक्षा और क्रियान्वयन
वार्षिक
संचालन समिति
रणनीतिक निर्देश , हितधारक सहयोग , नीतिक्रियान्वयन , पर्यवेक्षण एवं नीति समीक्षा
त्रैमासिक
प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (अध्यक्ष), अन्य हितधारक विभागों केसचिव या उनके प्रतिनिधि
रणनीलिक
परामर्शदाता, सलाहकार एवं विशेषज्ञ
नीति प्रारूपण , क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण में सहायता
मासिक
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को मजबूत किया जाएगा। निदेशालय जैसा संस्थागत तंत्र बनाया जाएगा । इस नीति के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए तुरंत प्रभाव से एक रणनीतिक टीम को विभाग में रखा जाएगा। यह टीम विभिन्न परियोजनाओं का प्रबंधन करेगी जो इस नीति में निहित आदेशों को पूरा करने हेतु अनुपूरक नीतियों का मसौदा तैयार करने, निवेश के अवसरों का समन्वय करने और नीति क्रियान्वयन के लिएविभाग को समग्र सहयोग प्रदान करने आदि की दिशा में कार्य करेगी।
प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह भी स्थापित किया जाएगा । इसमें शिक्षा और उद्योग जगत के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे और नीति और इसके क्रियान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देंगे।
3.3. नीति की अवधि और अंतरिम समीक्षा
यह नीति आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगी । इसकी वैधता दस वर्ष अथवा नवीन नीति की घोषणा होने तक होगी । इस नीति की हर पांच साल में अंतरिम रूप से या आवश्यकतानुसार समीक्षा की जाएगी तथा नियमित समय अंतराल में इस नीति के प्रभावों का मूल्यांकन किया जाएगा ।
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
परिशिष्ट
A.1 . परिशिष्ट- I
मध्यप्रदेश की प्रौद्योगिकी पहल और सफलता के उदाहरण
मप्र में प्रमुख नवाचार-आधारित पहल और सफलता के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:
i. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से 'फूड इनोवेशन हब प्लेटफॉर्म' जो की एक मल्टीस्टेकहोल्डर मार्केट-आधारित पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है जो राज्य में खाद्य और कृषि क्षेत्र में नवाचारों और उभरती प्रौद्योगिकियों को लागू करने पर केंद्रित है। यह मंच नवाचार, कार्यान्वयन और प्रभाव की सहयोगी शक्ति को खोलने और मजबूत करने के लिए एक सार्वजनिक-निजी-परोपकारी बाजार संचालित मॉडल प्रदान करेगा । इसका आसानी से अनुकरण किया जा सकता है और सरकार के साथ सहयोग करने के लिए अन्य सरकारी मंत्रालयोंके साथ- साथ निजी क्षेत्र के भागीदारों के लिए जमीन तैयार करता है। '
ii. भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण- 15 करोड़ से अधिक भूमि अभिलेखों को डिजिटाइज़ करने और राजस्व प्रबंधन प्रणाली जैसे अन्य उपयोग के मामलों( जैसे भूमि, और निपटान सर्वेक्षण, फसल बीमा पंजीकरण, ई- रजिस्ट्री, आदि) के लिए डेटा का लाभ उठाने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल है।
उपग्रह चित्रों, सर्वेक्षण डेटा और किसानों द्वारा प्रदान किए गए लेआउट के संयोजन से बनाए गए फसल-विशिष्ट मानचित्रों ने फसल- बीमा प्रणाली में सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। मध्यप्रदेश में फसल बीमा पंजीकरण को राज्य के भू- अभिलेखों से जोड़ दिया गया है, जिससे गलत बीमा कवर को रोकने में सफलता मिली है। फसल-सलाह पैटर्न के लिए रिमोट सेंसिंग मॉडल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा , वित्तीय वर्ष 2021 में , बीमा भुगतान में औसत उपज का अनुमान लगाने के लिए पहली बार उपग्रह-आधारित तकनीकी रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया गया था ।
iv. सीएम हेल्पलाइन और समाधान पोर्टल ये सुशासन में अनुकरणीय डिजिटल पहल हैं जिसने लोक प्रशासन को मजबूत किया है, जनसंपर्क में सुधार किया है एवं जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाई है। डिजिटल पहल के माध्यम से एक मजबूत जन शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और शासन के लिए पहल करने में मध्यप्रदेश राज्यों में सबसे आगे रहा है।
v. समग्र पोर्टल – यह सरकार से उपभोक्ता (जी2 सी) के बीच संवाद में सुधार के लिए मध्यप्रदेश सरकार की एक सामाजिक- सुरक्षा पहल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य में सभी पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता और सरकारी योजना- लाभ प्राप्त हो जिसके वे हकदार हैं। यह पहल सरकार की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को कवर करती है, जैसे कि मातृत्व, छात्रवृत्ति, विवाह, पेंशन, गरीबी आदि से संबंधित और बजटीय एवं अन्य योजनाओं में सरकार की मदद करती है।
vi. महू, मध्यप्रदेश में सैन्य कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (एमसीटीई) में क्वांटम लैब और भारतीय सेना द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम कम्युनिकेशन , क्वांटम कंप्यूटिंग और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसे क्षेत्रोंमें मानव पूंजीके निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण विकास हैं।.
vii. सार्थक ऐप का समर्थन करने के लिए फेस रिकग्निशन मॉडल कौशल विकास निदेशालय (डीएसडी) कौशल विकास पर विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है जिसमें उम्मीदवार नामांकन करते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षकों को एक दिन में प्रशिक्षण के
4 https://www.weforum.org/agenda/2022/09/madhya-pradesh-agriculture-food-system/ [भाग 1
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प्रत्येक बैच के लिए उम्मीदवारों की उपस्थिति रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। डीएसडी उम्मीदवार की उपस्थिति को ऑटो- रिकॉर्ड करने के लिए एक समाधान की तलाश कर रहा था जिसमें एक फेस डिटेक्शन मॉड्यूल विकसित किया गया था जो प्रशिक्षण केसंबंधित बैच में ट्रेनर द्वारा ली गई तस्वीर में चेहरों का पता लगाता है और उनकी गिनती करता है।
A.2. परिशिष्ट- II: उभरती प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग के उदाहरण
यह खंड एक संदर्भ के रूप में ब्लॉकचेन, ड्रोन , आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के संभावित उपयोग के मामलों को प्रदान करता है। संबंधित विभाग , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के परामर्श से,अपनी-अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उपयुक्त उपयोग के उदाहरणों की पहचान कर सकते हैं।
आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस एवं एनालिटिक्स के संभावित उपयोग के उदाहरण
संभावित उपयोग के उदाहरण
कार्यक्षेत्र
मोतियाबिंद का पता लगाना
स्वास्थ्य
सार्वजनिक स्वास्थ्यआपात स्थिति का पता लगाना
टेलीमेडिसिन
एआई-संचालित रोबोटिक सर्जरी
प्रारंभिक निदान प्रणाली
नर्सिंगसहयोग
शिक्षा
संसाधनों को नेविगेट करने के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन या सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों कीपहचान।
ज्ञान अंतराल की पहचान करने और उपयुक्त विषयों की ओर छात्रों को उन्मुख करने के लिए बुद्धिमान निर्देश डिजाइन के माध्यम से व्यक्तिगत शिक्षा ।
उपस्थितिनिगरानी प्रणाली
इंटरएक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म
लाइव और ऐतिहासिक डेटा के विश्लेषण के माध्यम से घटना प्रतिक्रिया समय में कमी।
स्मार्टसिटी
रीयल-टाइम ट्रैफ़िक पैटर्न की पहचान
पैदल यात्री और वस्तुका पता लगाना
निवारक रखरखाव और जोखिम मूल्यांकन
करारोपण (टैक्सेशन)
करचोरी की जोखिम आधारित जांच
आपदाप्रबंधन
आपात स्थिति की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी करना
आपातकालीन कॉलों को उनकी अत्यावश्यकता के आधार पर वर्गीकृत करना
कृषि
कीट औररोग की पहचान
फसल भविष्यवाणी 593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
संभावित उपयोग के उदाहरण
कार्यक्षेत्र
नेटवर्क विश्वसनीयता और भविष्य उन्मुख रखरखाव
दूरसंचार
खनन
एआई और आईओटी आधारित चेक गेट सर्विलांस
ब्लॉकचेन के संभावित उपयोग के उदाहरण
संभावित उपयोग के उदाहरण
कार्यक्षेत्र
भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली
रजिस्ट्री
संपत्ति कार्ड प्रबंधन प्रणाली
वाहन जीवनचक्र प्रबंधन प्रणाली
अंग और ऊतक दाताओं सहित स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली
छात्र जीवनचक्र प्रबंधन
कृषि उत्पादों का ट्रैक और ट्रेस (अनार, सेब, आदि)
फार्मा आपूर्ति श्रृंखला
आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाईचेन)
टीकेकी आपूर्ति-श्रृंखला/शीत-श्रृंखला
उत्पाद शुल्क आपूर्ति श्रृंखला, कॉफी आपूर्ति- श्रृंखला, चाय आपूर्ति- श्रृंखला
अंग और ऊतक वितरण प्रणाली
हिरासत की साक्ष्यश्रृंखला
अनुदानकावितरण
पहचान ( आइडेंटिटी)
धन एकत्रीकरण
प्रमाणपत्र और दस्तावेज़ सत्यापन
पात्रता प्रबंधन
सार्वजनिक वितरण प्रणाली
स्व-संप्रभु डिजिटल पहचान
वित्तीय समाधान और जोखिम प्रबंधन प्रणाली
अंकेक्षण और सत्यापन
भुगतानखाता बही
एटीएम समाधान
नौकरी क्रेडेंशियल्स का सत्यापन
ड्रोन के संभावित उपयोग के उदाहरण
संभावित उपयोग के उदाहरण
कार्यक्षेत्र [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
594
संभावित उपयोग के उदाहरण
कार्यक्षेत्र
रेत खदान की पर्यवेक्षण और निगरानी
खनन
भंडारमाप
विश्लेषण
सीमासीमांकन
अपराध एवं अपराधियों की ट्रैकिंग
होमलैंड सुरक्षा
रैलियों और कार्यक्रमों के दौरान भीड़ कीनिगरानी
यातायात योजना और निगरानी
अपराध जांच दृश्य मानचित्रण
बूटलेगिंग जैसी अवैध गतिविधियों की पहचान
वन आवरण मानचित्रण
वन और वन्यजीव
अवैध गतिविधियों की निगरानी
अवैध शिकार निगरानी
वन्यजीव गतिविधि निगरानी
हाइपरस्पेक्ट्रल का उपयोग कर बायोमास आकलन
बेहतर योजना बनाने और निर्णय लेने के लिए शहर/कस्बे का 3 डी मॉडल
शहर और स्मार्ट सिटी
संपत्तिकर मानचित्रण
आधार नक्शानिर्माण
अतिक्रमणोंकी पहचान करें
योजना बनाने के लिए इलाके की मैपिंग
वाटरशेडविश्लेषण
फसल सर्वेक्षण और रकबा अनुमान
कृषि
फसल की स्थिति का आकलन; फसल छिड़काव
प्रिसिशन खेतीः उपयोग किए जाने वाले पानी और उर्वरकों की इष्टतम मात्रा का आकलन करना
भूमि स्वास्थ्यनिगरानी; खेतों पर भांग का पता लगाना
बीमादावेके लिए नुकसान का आकलन
बिजली लाइनों का सर्वेक्षण , निगरानी और स्थिति का आकलन
पवन टरबाइन निरीक्षण
अधोसंरचनात्मक परियोजनाएं
निर्माण प्रगति की निगरानी
भूमिसीमांकन औरसर्वेक्षण
रीयल-टाइम निगरानी
आपदा प्रबंधन
खोज और बचाव
हानि आकलन मानचित्रण
आपातकालीन सामानों की डिलीवरी 595
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
संभावित उपयोग के उदाहरण
कार्यक्षेत्र
वन्यजीवों को कम से कम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए पर्यटकों की निगरानी
पर्यटन
पर्यटन प्रचार गतिविधि
संपत्ति की स्थिति की निगरानी और पर्यवेक्षण
रियल टाइम निगरानी, यातायात योजना और प्रबंधन में सुधार
यातायात प्रबंधन
सड़क कीसतह की स्थिति की निगरानी
दुर्घटना की जांच
स्वास्थ्यसेवा
महामारी नियंत्रण
साफ-सफाई और स्वच्छता
स्वास्थ्य सुविधाएँ
ऑयल एवं गैस
आपातकालीन प्रतिक्रिया
संपत्तिसुरक्षा निगरानी
सुरक्षा
दावा प्रबंधन और निपटान
बीमा
बेहतर मूल्यनिर्धारण
धोखाधड़ी से सुरक्षा
नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध भूमि का सीमांकन
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा
A.3. परिशिष्ट III – शब्दकोष
विवरण
संक्षिप्त रूप
श्रीडायमेंशनल
3D
फिफ्थजनरेशन
5G
एडवांस्डड्राईवर असिस्टेंस सिस्टम
ADAS
आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस
AI
AIIMS
अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान
ऑगमेंटेड रियलिटी
AR
ऑटोमेटेड टेलर मशीन
ATM
AYUSH
आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, यूनानी और होमियोपैथी
बैंकिंग , फाइनेंसियल सर्विसेज और बीमा
BFSI भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
596
CM
मुख्यमंत्री
केन्द्रीय रोडअनुसंधान संस्थान
CRRI
डाटाएनालिटिक्स
DA
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
DPIIT
कौशल विकास संचालानालय
DSD
दिल्लीपरिवहन निगम
DTC
इलेक्ट्रॉनिकसिस्टम डिजाइन और विनिर्माण
ESDM
G2B
गवर्नमेंट टूबिजनेस
G2C
गवर्नमेंट टू कंज्यूमर
GERD
अनुसंधान और विकासपर सकल व्यय
ग्रीन हाउस गैस
GHG
जिओग्राफिकल इंडिकेशन
GI
मध्यप्रदेशशासन
GOMP
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम
GPS
सकल राज्यघरेलूउत्पाद
GSDP
उच्च शिक्षण संस्थान
HEI
इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया
IAMAI
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
भारतीय प्रबंधन संस्थान
IIM
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
IIT
नवाचार संवर्धन समूह
IPG
बौद्धिक संपदा अधिकार
IPR
IT
सूचानप्रौद्योगिकी
MCTE
मिलिट्री कॉलेजऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 597
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
MFP- PARC
लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र
मशीन लर्निंग
ML
सहमतिज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग)
MoU
मध्यप्रदेश
MP
मध्यप्रदेश डेटा नीति
MPDP
मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी
MPEIT
मध्यप्रदेश आर एंड डी नीति
MPRDP
मध्यप्रदेश कौशल नीति
MPSP
मध्यप्रदेश विज्ञान , प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति
MPSTIP
मध्यप्रदेश प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति
MPTSP
मास्टर ऑफरिसर्च
MRes
MSME
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
MVP
न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद
NAAC
राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज
NASSCOM
नॉन-फंजिबल टोकन
NFT
NID
राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
NIFT
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
NIRF
नेशनल इंस्टिट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
NIT
NITI
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
NLP
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग
NMEICT
नेशनलमिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
स्नातकोत्तर
PG भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
598
SSB शांति स्वरुप भटनागर STB विज्ञानं एवं प्रौद्योगिकी बजट STEM विज्ञान , प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन STI विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार STIF विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार निधि STIP विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति TKDL पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी UAV मानव रहित हवाई वाहन UG स्नातक UNESCO संयुक्त राष्ट्रशैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन VR वर्चुअलरियलिटी WEF विश्व आर्थिक मंच
599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
MADHYA PRADESH
SCIENCE , TECHNOLOGY & INNOVATION POLICY 2022
(MP - STIP 2022 )
Department of Science & Technology
Government of Madhya Pradesh
[भाग 1 600
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
Table of Contents
1. Introduction .
1.1. Vision
1.2.Objectives
2.Policy Focus Areas
2.1. Building a Science , Technology, and Innovation Ecosystem
2.1.1. Creating an ecosystem ....
2.1.2. Strategic actions for the STI ecosystem.
2.1.3. Making science engaging and fun .
2.1.4. Follow- up policies for building the STI ecosystem ....
2.1.5. Leverage learnings from technology initiatives and success stories:
2.2. Research and Development
2.2.1. R&D focus sectors .
2.2.2. R&D Expenditure .
2.2.3 . R&D Incentives
2.2.4. R&D for traditional knowledge , heritage , and grassroots innovation
2.2.5. R& D for climate change and clean energy .
2.2.6. Goals and policy targets for R&D ...
2.3 . Capacity Building and Skill Development
2.3.1. Strategic actions for capacity building
2.3.2. Centre of Excellence (CoE) for STI
2.3.3. Goal and policy targets for capacity building .
2.4. Leveraging STI for Good Governance .
2.4.1. Artificial Intelligence and Data Analytics ....
2.4.2. 5G ....
2.4.3. Internet of Things ( IoT)
2.4.4. Blockchain
2.4.5 . Drones
2.4.6. Augmented Reality/Virtual Reality
2.4.7. Quantum Computing
2.4.8 . Robotics ...
2.5. Data for STI ecosystem
2.5.1. Data for Innovation
2.5.2. Data for Policy Making ...
2.5.3. Data for Better Governance
2.5.4. Data for Inclusion ..
2.5.5. Unlocking the value of data
2.5.6. Data Protection ....
2.6. Collaboration with Institute of Excellence
3.Policy Implementation Framework .
3.1. Financing framework .
3.2. Governance framework .
3.3. Policy Period and Interim Review
Annexures
A.1 . Annexure - 1
Madhya Pradesh technology initiatives and success stories
A.2. Annexure-II : Potential Use Cases of Emerging Technology
Potential Use Cases of Artificial Intelligence and Analytics
Potential Use Cases of Blockchain
Potential Use Cases of Drones
A.3 . Annexure III - Glossary 601
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
1. Introduction
India is celebrating Azadi ka Amrit Mahotsav to mark its 75th anniversary of independence . The second most populous nation has grown steadily in the last few years to become the fifth largest economy on earth . Banking on its demographicdividends , India has confidently proclaimed its target of becoming a $5 trillion economy by 2025-26 .
Madhya Pradesh is striving hard to enhance its contribution in national GDP. The State has set a GSDP target of$ 550 Bn and crafted an Atmanirbhar Madhya Pradesh roadmap to achieve this . State's domestic output was approximately Rs . 10 lakh crores in FY22, and it has grown at an annual growth rate of approximately 12.57% over the period FY2019 - FY2022 . With its abundant natural resources and industrial infrastructure , it has the potential to accelerate its growth - given the right mix of government policy and investment .
Science, technology, and innovation play a significant role in driving economic growth , job creation , social development and good govemance and are the key drivers behind productivity growth , which delivers greater economic output and returns . The pace of technological innovation and the emergence of new technologies have presented possibilities for a reassessment of growth avenues and embarking on new policy initiatives .
This policy aims to promote research , scientific temper, use of new technologies and innovation to develop a vibrant innovation ecosystem in Madhya Pradesh . This will enable citizens , enterprises , and government to contribute, collaborate and innovate towards a prosperous Madhya Pradesh . The policy will also emphasize the promotion of traditional knowledge systems , development of indigenous technologies , and innovation at the grassroots level to align with the national goal of ' Atmanirbhar Bharat' .
1.1. Vision
The"Madhya Pradesh Science, Technology, and Innovation Policy - 2022" ( MPSTIP -2022 ) envisions building scientific temper in society , strengthening the innovation ecosystem , fostering Science & Technology ( S& T) enabled entrepreneurship and citizen services , preserving traditional knowledge systems , and encouraging inclusion and participation of the grassroots levels in the research and innovation ecosystem .
1.2. Objectives
The "Madhya Pradesh Science , Technology , and Innovation Policy 2022 " ( MPSTIP ) has the following objectives:
1 . To position Madhya Pradesh as the top science , technology , and innovation ( STI ) destination .
Estimates based on Reserve Bank of India , " Handbook of Statistics on Indian Economy" , available here:
https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=21102 भाग 1 602
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
ii . To position Madhya Pradesh amongst the top 5 states in the ' India Innovation Index' by 2030 (from its existing 13th rank) , through improvement in identified ' innovation enablers ' such as human capital , investment , and knowledge workers.2
jii . To build a vibrant STI ecosystem that will help Madhya Pradesh increase its knowledge output in terms ofindicators such as research publications , new businesses , startups , grassroots innovations , industrial designs filed , and patents filed.
iv. To increase the state's overall expenditure on science and technology and increase the private sector's expenditure on R&D in the state .
۷. To foster a spirit of healthy competition amongst academic and research institutions of Madhya Pradesh and provide incentives for getting reputed national and international science and technology awards such as the 'Shanti Swarup Bhatnagar Award for Science and Technology (SSB )' .
vi . To promote STEM education , especially amongst girls , right from the primary level by enriching the curriculum with STEM experiments and competitions. The target would be to increase the enrolment ratio in STEM courses at UG, PG and PhD levels .
vii . To develop a model framework to conserve and promote the Traditional Knowledge Systems through scientific validation and appropriate commercialization .
viii . To keep the innovations connected to grassroots needs .
ix. To promote innovation -led growth across economic sectors like agriculture , healthcare , education , mining, energy, and infrastructure , and create the necessary R&D and innovation infrastructure required for private enterprises to drive growth in these sectors .
Χ. To leverage emerging technologies for building proactive , efficient , and transparent G2C and G2B systems which would anticipate people's needs and deliver services at their doorstep.
xi . To move up in the skilling value- chain by creating world- class human resources in new and emerging technologies such as Metaverse , Quantum Computing, 5G , Semiconductors , IoTs , Blockchain & Distributed Ledge Technologies, Al , and AR/VR.
xii . To harness the power of data in promoting an open , privacy- preserving , and responsible innovation ecosystem for startups . The vast repository of government data can be leveraged for creating an accessible sandbox environment .
xiii. Tofoster national and international linkages for enhanced technology transfer to facilitate the acquisition , adoption, and utilization of emerging technologies .
2 The India Innovation Index presents state-wise rankings based on the innovation landscape and performance of the country's states and union territories. The five innovation index enablers are - human capital ; investment; knowledge workers ; business environment; safety. and legal environment .
603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
2. Policy Focus Areas
The MPSTIP 2022 policy will focus on the following broad areas to achieve its objective and deliver on its vision .
2.1. Building a Science , Technology , and Innovation Ecosystem
2.1.1. Creating an ecosystem
This policy would aim to create a robust ecosystem to provide a common forum for knowledge sharing , collaboration , funding , and innovation for stakeholders from industry, academia , startups , scientific bodies , society, and the government , which will serve as a hub for the implementation of STI initiatives . The aim is to strengthen multi-stakeholder collaboration for knowledge creation and innovation.
Academic Institutions
Industry Associations
Schools
Scientific Associations
Higher, Technical & Medical Education Industry Associations
Institutions
Academic Institutions
Industry Associations
Indian Universities , Training Institulions
Research and Development Institutions Young Scientists and Technologists
Central Government Institutions Entrepreneurs
StateGovernment Institutions Students and Scholars
Private Sector Institutions
Independent Scientists
Stakeholders
Research and Development Institulions
Young Scientists and Technologists
Scienceand Technology professionals
Recognized Innovators
Government
Central Government
PrivateInvestors / Industry / Global Partners
Government
Madhya Pradesh State Government Private Investors / Venture Capitalists
Private Investors Industry / Global Partners
Public Sector Undertakings
Industry
Other State Governments
Global Partners
Foreign Governments
2.1.2. Strategic actions for the STI ecosystem
1 . Establish an " Innovation Promotion Group " ( IPG) with key stakeholders fromdifferent groups and regions to serve as a central node of the innovation ecosystem and act as its foremost driver .
ii. Targeted initiatives at the school level to stimulate interest in science and math from an early stage and induce students to pursue STEM subjects at the senior- secondary and undergraduate levels . Initiatives will include experimental science programs ; establishment of science laboratories ; exciting math and science competitions at block , district , and state levels ; establishing a 'young scientist' award for every district ; innovation challenges with reward incentives ; science and mathematics exhibitions throughout the state especially in rural areas ; and opportunities for school students to meet stakeholders from academia and industry to seek guidance and showcase experiments/ideas .
Engage the top institutes ( IITS , IIMs , AliMs , NITS , IIITS , NIDS , NIFTs ) and encourage each one of them to adopt a district of MP for promoting locally relevant innovation and science education in that district .
भाग 1 604
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
iv. Establishment of innovation clusters , incubators , and accelerators in institutions (such as IIT, IIIT, etc. ) and as stand - alone bodies to - ( i ) help early- stage startups gain seed funding , mentorship, training , and leverage industry- best practices through interaction with private players ; ( ii ) promote innovation , and exchange of ideas and experiences , through seminars , conferences , and meetups .
V. Establish a 'State Innovation Fund for promoting innovation and excellence in the functioning of government . It could also be used for viability gap funding for startups which work towards creating digital public goods .
vi . Target to increase the number of recognized startups and incubation centres in MP and ultimately increase MP's knowledge output a performance indicator in the India Innovation Index that is derived from indicators such as grassroots innovations; publications; new businesses , startups , industrial designs filed , patents filed , etc. - all of which will get a fillip through the ecosystem .
vii . Mentorship forums to facilitate student interaction with the larger stakeholder group (R&D group , academia , industry representatives ) to help students understand the opportunities and requirements in STEMfieldsfrom an early stage .
viii . Establish an appropriate ecosystem in academic and research institutions to commercialize their research and products .
ix. Develop a platform to facilitate collaboration and convergence between National and State level Academic and R& D Institutions .
2.1.3 . Making science engaging and fun
Thispolicy aims to re - introduce science to students , and society at large , by making it meaningful , engaging , collaborative and hands - on . The goal is to foster appreciation and wonder for scientific principles , and , in turn , give rise to an inquisitiveness about science and technology, a yearning for learning science , and inspire both students and young adults to participate in this envisaged transformation .
i. Anonline student- science platform will be set up by the Government of MP which will serve as central science and technology repository for students and young adults in the state . The platform will host content for initiatives which will be developed through public - private partnerships , such as:
a. Science experiments for students with videos , guides , and kits .
b. Rich animated multimedia content will be developed to explain scientific concepts in an engaging story-telling manner .
c. Information about science fairs , state-level innovation challenges , competitions , and meetups .
d. Student grants for small - scale experiments .
e. Science scholarships for pursuing science and technology courses as well as courses on online platforms .
605
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भाग 1 ]
f. Scholarships for short - term exchange programs with universities in India and outside India to pursue STEM courses.
g. Repository of careers in science and technology.
h. Internship or shadow opportunities for young adults in industry , university labs , R&D labs , and startups.
i. Science challenges with a local context to guide students to think about solving regional challenges and problems .
j. Information about all centres of scientific and creative learning in the state.
k. Access to Indian and global content on science including video series , documentaries and learning content.
I. Emerging technology resources such as online courses and repository of use cases .
m. Forumfor industry and private sector outreach for their science and technology- related CSR activities and R&D initiatives .
ii . Acentre for creative learning will be set up in collaboration with leading education institutes (such as IIT , NIT, IIIT, etc. ) . This centre will work as a resource for hands - on experiential learning as opposed to the typical reading - based pedagogical approaches prevalent in the education system. The centre will promote conceptual learning based in exciting science experiments and will onboard professors , and college students and provide opportunities for high - school students to get involved through internships , workshops , competitions , etc.
A'Science Park' will be planned to create an educational and recreational science centre steeped in all- things science for students as well as tourists . The science park will host several attractions and initiatives , such as:
a. A Science Museum , containing:
Thematic galleries showcasing science concepts and innovations (aviation , space , biology, genetics , natural ecosystems , climate , etc.)
'Science Inventions Gallery' showcasing the history of the world's greatest scientific inventions.
An 'Exploratorium' showcasing interactive science experiments .
Aplanetarium which will host astronomy programs and organize stargazing events .
b. An emerging technology exhibit demonstrating case studies capturing innovative emerging technology applications for local problem - solving.
c. 'Traditional and modern Indian scientific exhibit' , which will showcase themes from India's rich scientific legacy and modern-day achievements including - scholars and scientists and their [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
606
contributions from ancient times till the present ; India's traditional sciences such as Ayurveda; India'smodern successes and achievements such as India's space program .
d. A state-of-the- art theatre to showcase science films; documentaries ; stream science events (for example satellite , rocket launches , etc. ) ; and host science talks and seminars .
e. A 'Coding lab ' that will run "Learn to Code " courses and exciting activities and provide certifications to students in collaboration with the private sector.
f. A "Curiosity Lab " will be established that will partner with the private sector and academia to develop new science experiments and immersive experiences ; encourage students to build science models and build and maintain an application to create a community of curious scientists.
iv. Science-based tourism will be promoted to inspire interest in sites of scientific importance:
a. Identification and development of potential Astro-tourism sites ( like the Ujjain planetarium, Dongla observatory and the proposed Mandu Astro -park )
b. Development and conservation of archaeological sites , monuments , and spiritual heritage sites in collaboration with UNESCO and initiatives to showcase Madhya Pradesh's architectural scientific heritage .
2.1.4. Follow- up policies for building the STI ecosystem
TheMPSTI policy would have the maximum impact when it is supported by government initiatives on both sides of the innovation ecosystem curve thedemand side as well as the supply side. The key interventions on the demand side would be to promote investment in IT and electronics manufacturing and support tech entrepreneurship. From the supply side , the government would need to facilitate the development of high-quality human resources and create a thriving open data ecosystem . To achieve this , it is proposed to bring out government policies in the following four sectors -
i . Madhya Pradesh Electronics and Information Technology ( IT) policy ( MPEIT)
The government aims to promote investment in IT and electronics manufacturing to increase innovation- drivenmanufacturing and industrial activity; increase the share of manufacturing in MP's GSDP and deepen the STI ecosystem through the upstream and downstream linkages that increased manufacturing activity will generate . To achieve this , the state government launched the " Madhya Pradesh IT , ITeS & ESDM Investment Policy and Scheme, 2016" . This has been amended over time to maintain MP as an important investment destination in this sector. The policy will be reviewed and augmented to make MP among the most important investment destinations in the IT, ITeS & ESDM sector.
Thepolicy will also aim to support investment in strategic sectors like semiconductor, data centers and greenhydrogen . Policies for these sectors would be closely aligned with National Policies like India Semiconductor Mission ( ISM ) and National Hydrogen Mission ( NHM ) of Government of India .
607
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भाग 1 ]
ii. Madhya Pradesh Technology Startup Policy (MPTSP)
Madhya Pradesh has a nascent and vibrant startup ecosystem , with thousands of DPIIT recognized startups. To enable this ecosystem to grow, thrive and lead the innovation- revolution from the front, the government would aim to provide special fiscal and non - fiscal incentives and schemes for startups . To bolster the Madhya Pradesh Startup policy 2022, which focuses on MSME - led growth , the government will promote startups in service/technology sectors - such as FinTech , HealthTech , EdTech, logistics , and other consumer services , and design schemes to support seed funding ; reduce compliance costs; support patent-funding , and ease local procurement, all of which will help startups to focus on their business models and profitability.
lii . Madhya Pradesh Skill Policy ( MPSP)
TheSTI ecosystem will grow and sustain through increased inclusion and participation of skilled labour, who will form the backbone of innovation -led growth in the state. To ensure that the youth of MP are market- ready and equipped to take on the challenges of the tech-world, a policy will be designed to encourage increased interaction of industry and education institutes and promote industry and association feedback (such as NASSCOM , BFSI Council , IAMAI ) in curriculum design and identification ofindustry relevant courses ; addition of skill- based learning to help final year students of degree /diploma courses to be job - ready ; access to online and other courses focusing on emerging technologies , etc.
iv. Madhya Pradesh Data Policy ( MPDP)
Adata policy would be needed to leverage and unlock the value of data : derive analytical insights for research and product development; identify target areas for innovation - funding and support the data- requirements of the start - up ecosystem . Towards this end, this policy will aim to make government databases accessible . To ensure data privacy, the government would also take appropriate steps for data anonymization and masking.
v. Madhya Pradesh R&D Policy (MPRDP )
R&D develops new knowledge , technology and techniques and hence acts as a major driver of innovation which in turn leads to sustainable economic growth of a society. This policy will strive to provide a conducive environment to promote the role of the private sector in R& D and create a support system for R&D activities .
2.1.5. Leverage learnings from technology initiatives and success stories:
Thegovernment of Madhya Pradesh has taken several initiatives in the past to leverage technology solutions for better governance and innovation -led development and growth. MP is among the first states to link crop insurance registration with land records and use satellite images and remote sensing models for crop - advisory patterns and yield estimation for insurance payments . Other key initiatives of the government include - Food Innovation Hub Platform in collaboration with WEF ; CM Helpline and Samadhan portal ; Samagra portal ; and face recognition model to support the Sarthak application . Further details of MP's success stories can be found in Annexure-l . Thispolicy will also aim to encourage engagement of start -ups and industry for improvement of e -governance initiatives of the government .
[भाग 1 608
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2.2. Research and Development
Research and development in the science and technology sector is crucial for achieving the vision and objectives laid out in this policy. This policy recommends a variety of R&D initiatives:
2.2.1 . R&D focus sectors
This policy aims to promote R&D to deliver innovation in sectors like biotechnology, agriculture , renewable energy, fintech , water conservation , climate change , infrastructure and logistics to drive economic growth for the state and the country . Strategic sectors like semiconductor and green hydrogen would also be a priority while promoting R&D investment in the state .
2.2.2 . R&D Expenditure
The state government recognizes that there is a need to step up expenditure on R&D and encourage private enterprises to increase their investment in R&D activities . Private investment in R&D , with the right incentives , willdeliver productivity growth for the companies and make them more competitive , and deliver direct and indirect economic and human capital benefits for Madhya Pradesh through economic linkages . The government will also earmark funds for focused R&D in areas like FinTech , Robotics, MedTech , clean energy and green hydrogen . among others.
2.2.3 . R&D Incentives
The policy aims to set up a framework to provide incentives to the private sector for R& D investment in the state .
These incentives will be in the following areas
i. Thegovernment will provide incentives for private companies that will set up R&D labs in the state.
ii. A portion of the cost incurred for R &D for patents , trademarks , industrial designs , and Gl marks will be covered by the government .
2.2.4. R& D for traditional knowledge , heritage , and grassroots innovation
This policy will focus on promoting traditional knowledge and heritage as well as indigenous grassroots innovation . Towards this end , the government will -
i. Promote initiatives to digitize indigenous art using advanced technology and create digital products (such asNon-Fungible Tokens).
ii . Promote the use of blockchain to authenticate indigenous art and help artists build their portfolio and claim recognition .
Promotethe use of multimedia approaches such as VR and AR for the dissemination of cultural heritage and transform the way culture is experienced.3
3 Bekele MK, Pierdicca R, Frontoni E, Malinverni ES , Gain J. A survey of augmented, virtual , and mixed reality for cultural heritage . J ComputCult Herit. 2018 : 11 : 1-36 .
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भाग 1 ]
Iv. Astate- level 'Traditional Knowledge Repository' will be developed in line with TKDL, which will seek to document, validate , and promote traditional knowledge , tribal medicines , and practices.
v. Govemment departments such as AYUSH , MFP- PARC, and Science & Technology will jointly take initiatives to organize workshops on primary and secondary processing of medicinal and aromatic plants to provide farmers with an alternate income source.
vi . Develop necessary R& D infrastructure in HEIs to facilitate collaboration of AYUSH and modern scientific technologies ( like Bioprospecting , Biochemical testing , composition analysis , nanotechnology, functional genomics , and proteomics - based research etc. ) to identify the commercial potential of indigenous herbs and traditional knowledge and protect potential discoveries through suitable Intellectual Property Rights (IPRs) .
vii . Development of a Traditional Medicine incubator to help startups working on medicinal plant -based product development and provide them with seed funding for R&D work.
2.2.5. R& D for climate change and clean energy
The prospect of decarbonizing and achieving net zero emissions is one of the most pressing challenges facing the global economy at the present time . The government of MP aims to promote clean energy, green hydrogen , and climate- tech initiatives in its efforts towards sustainable development and the use of advanced technology solutions such as Al , blockchain , connected devices , biotech , etc. to meet climate change challenges . Investment in areas such as the development of electric vehicles ; precision farming for lower GHG emissions; biotechnology in food production ; establishment of renewable energy departments in universities encouraged through appropriative initiatives and incentives for the private sector . will be
2.2.6 . Goals and policy targets for R&D
With the efforts of this policy towards R&D , and with the aspiration to increase the MP's ranking in the Innovation Index, the state will aim to achieve the following targets
i. Increase expenditure on higher and technical education and expenditure on R&D.
li . Increase research activities like publications , patents , copyrights , consultancy activities that will help in raising the NIRF ranking of the institutes within MPby 2025 .
Increase in knowledge - intensive employment .
iv. Increase in the number of private R&D units in the state.
v. Increase in the number of R&D Institutions funded by the state .
vi . Increase the number of incubators (especially tech incubators) significantly by 2030.
vii. Increase the number of grass root innovations and provide support to develop minimal viable products (MVP) and profitable business models .
viii. Increase in the number of DPIIT- recognized startups in the state by 2030 .
[भाग 1
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ix. Increase in the number of patent applications filed in the state .
x. Increase in the number of trademark applications filed.
xi . Increase in the number of designs in industrial design applications filed.
2.3. Capacity Building and Skill Development
The government will have substantial focus on building human capital to achieve the objectives of the policy.
2.3.1 . Strategic actions for capacity building
i. Partner with education institutes and private enterprises to set up innovation centers in schools and universities . Initiatives will be taken to prepare course curriculums to ensure that students enrolled in these centers can pursue courses that add skill for R&D roles or emerging technology - related roles in theindustry .
ii. Earmark funds to provide additional grants and scholarships to those pursuing R&D in universities and R&D labs set up by the private sector .
Facilitate identification of frontier research areas for PhD students in science and technology and promote enrollment and research in these areas by providing incentives.
iv. Promote the establishment of Master of Science ( Research ) ( MRes ) programs in STEM courses with the possibility of movement to PhD -track to encourage research - oriented knowledge output and mindset at the master's level .
V. Promote knowledge- sharing and provide financial support for organizing seminars and conferences within the STI ecosystem to enable multi - stakeholder discussions and industry - academia collaborations .
vi . Encourage science and technology departments at universities to partner with the private sector to create online courses in STEM fields and set up mechanisms for providing this content to students across the state .
vii. Promote collaboration with universities abroad and arrange short to medium-term term professor visits to teach courses at universities in the state .
viii. Initiate special programs to impart digital skills and awareness to citizens to make at least one person digitally competent in every household.
ix. Courses in the emerging areas of life sciences , geo - spatial technologies , AR/VR , AI /ML, IoT, data science, semiconductors , robotics , renewable energy technology and drone technologies etc, will be introduced in polytechnic courses .
2.3.2. Centre of Excellence (COE ) for STI
Acenter of excellence (CoE ) for emerging technologies in collaboration with the private sector will be set up in the state to encourage innovation in key sectors and provide human capital support to MSMEs for leveraging technology for their businesses . The proposed centers will host subject matter experts from the industry; host 611
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भाग 1 ]
programs for businesses and startups; create knowledge products to support MSMEs and startups and serve as a hub for assistance - relating to business , technology , procedure , funding , etc. - for all stakeholders .
2.3.3 .Goal and policy targets for capacity building
Withthe efforts of this policy towards capacity building and skill development , the government will aim to achieve the following targets:
i . Increase enrolment in PhD programs .
ii . Increase enrolment in engineering and technology courses ( at undergraduate , postgraduate , and diploma levels) .
Increase the number of higher education institutions with National Assessment and Accreditation Council (NAAC) gradeA and above .
iv. Increase the number of colleges connected through National Mission on Education through Information and Communication Technology ( NMEICT ).
V. Increase enrollment in vocational education courses .
vi. Increase enrollment in professional skill development courses .
2.4. Leveraging STI for Good Governance
India is ready for emerging technologies such as blockchain , drones , artificial intelligence , the internet of things, augmented reality , virtual reality , robotics , etc. These are going to play a crucial role in government and industry alike, whether it is planning or decision- making ; accelerating development or analyzing deployment , problem- solving or product development ; discovering new trends or drawing out correlations . Madhya Pradesh aims to be a leader in leveraging STI in good governance . A few of these technologies are discussed in this section .
2.4.1. Artificial Intelligence and Data Analytics
Al is poised to disrupt our world . With intelligent machines enabling high -level cognitive processes like thinking , perceiving , learning , problem solving and decision making , coupled with advances in data collection and aggregation , analytics and computer processing power , Al presents opportunities to complement and supplement human intelligence and enrich the way people live and work . Recent advancements in natural language processing (NLP) , machine learning , and speech and image recognition have made it possible for the government to predict and anticipate problems rather than react to them .
A few examples of potential usage of AI &DA are route planning of public transport , tax entity and tax fraud- related analytics , etc. For an indicative list of use cases , please refer to Annexure II .
2.4.2. 5G
5G is the next revolution in cellular technology and will bring the world closer with the enhancements it offers in terms connectivity speed , utility, and applications . Features associated with 5G would help reduce delay times and enable seamless real - time access to technology. There are several innovative applications of 5G technology -hospitals equipped with 5G devices that enable remote patient monitoring ; smart ambulances that communicate भाग 1 612
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
with doctors in real time ; digital wallets that connect phones , wearables, cars , and other devices to create seamless financial transactions ; and 5G -enabled factories in which connections can be maintained among more sensors than ever before.
2.4.3. Internet of Things ( IoT)
The Internet of Things ( IoT ) refers to an aggregation of endpoints embedded with sensors , software, network connectivity and computing capability that are uniquely identifiable and communicate over a network . The endpoints , which are physical objects such as devices , vehicles , appliances , become interconnected, make themselves recognizable , and can communicate information about themselves and access information that has beenprovided by another source . Industrial IoT (lloT) refers to its use in the manufacturing and industrial sectors .
2.4.4. Blockchain
Blockchain , the immutable . encrypted , decentralized/distributed ledger technology that is disrupting digital payments , digital identity, logistics , records /documents management and many other day-to-day activities , is slowly but surely moving from an emerging technology to a mainstream technology. The proof of concepts , especially using permissioned blockchains , are being scaled to pilots and are being moved to production . The security and scalability of blockchain platforms has improved significantly . We are also witnessing the formation of more consortiums and collaborations in the enterprise blockchain space . Specific use - cases rooted in centuries -old industries such as insurance may need more trials before being automated. Adoption of blockchain platforms would be faster in the "gig " economy considering the role of third - party intermediaries must be limited oreliminated .
A few examples of potential usage of blockchain are track and trace of agricultural and tribal products (like basmati rice , tribal handicrafts ) :digital records management (like health , education , vehicles , registration ) , etc. Foran indicative list of use - cases , please refer to Annexure -II .
2.4.5. Drones
Drone or unmanned aerial vehicle ( UAV) is poised to play a huge role in the government space . Drone Technology has become one of the most promising emerging technologies across the globe due to its various potential applications , not just limiting to military usage, but also to civilian and governance usage . Multiple industries are utilizing drones for myriad tasks-from surveillance to monitoring of projects , from detection to prevention , and from improving current methods/ processes to transforming and innovatively handling new requirements . Today , multiple governments across the world have started using drones for tasks which previously required physical presence / many people . There are many applications of drones in various sectors such as agriculture, mining , police , disaster , forest, irrigation , land survey, health , power etc. For indicative list of use- cases, please refer to Annexure -II .
Afew examples of potential usage of drones are - delivery of medicines ; delivery of organs for transplant; sand minemonitoring and surveillance ; spraying nutrients and insecticide in agriculture ; and crowd monitoring during rallies and events , etc. For - an indicative list of use - cases , please refer to Annexure - II .
613
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भाग 1 ]
2.4.6. Augmented Reality/Virtual Reality
Augmented Reality /Virtual Reality (AR/VR ) constitutes an audio or visual overlay on the physical world that uses a display to provide digital content to augment a user's real -world view . Augmented reality (AR) presents digital information , objects , or media in the real world through a mobile device or headset which may appear as either flatgraphical overlay or as a '3D ' object, while VR immerses users in a fully digital environment through a headset or surrounding display. The blending of the physical and virtual worlds is revealing a new area for businesses and industries to explore .
2.4.7. Quantum Computing
Quantum computing's significance lies in its ability to comprehend and simultaneously consider an infinite range of scenarios . The technology will move to commercial use in a few years and will be a significant breakthrough in IT. This dramatic shift will affect both how and how quickly computers are able to solve increasingly complex problems . Instead of performing calculations or testing infinite combinations of hypotheses sequentially , quantum computers can process almost infinite combinations of scenarios simultaneously finding answers to questions thatwould otherwise be impossible to solve in a lifetime . Some early applications may include - fraud detection; sequencing human genomes and profiling; finding treatments for disease and instantaneously comparing a current patient's symptom profile with a global case archive going back decades; modelling and optimizing passenger and commercial traffic in real time across high-density cities and commuter belts , etc.
2.4.8. Robotics
Robots offer sensing , control , and intelligence to automate and assist human tasks and activities and have a variety of applications that will transform operations with new capabilities . Robotics is often segmented into three areas ( i ) application specific , which includes robots designed to conduct specific tasks, ( ii ) multipurpose robots , which can perform several functions and movements and may function autonomously , and (iii ) cognitive robots, which are capable of decision making and reasoning which enables them to function within complex environments .
2.5 . Data for STI ecosystem
2.5.1 . Data for Innovation
Technology companies and startups are built on data -driven insights gathered from various devices and applications . The government too has large volumes of data about people , services , etc. Enabling easier access to data can stimulate innovation and data -driven services /products . Hence , the GoMP would take initiativesto identify datasets available with various govemment departments; define data quality standards ; institute data privacy mechanisms and explore the possibility of subscription - based data products.
2.5.2. Data for Policy Making
Data sharing within government departments is crucial for strengthening evidence-based policymaking . With appropriate consent mechanisms for data usage in place, the government can use the latest tools and technologies at its disposal for data-driven and evidence - based informed policymaking . Towards this end, the [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
614
GoMP will take policy initiatives for data sharing and data integration across various departments of the government.
2.5.3 . Data for Better Governance
The government stores and processes a large amount of data as part of government service delivery to citizens and businesses , most of which are also digital . With the consent of citizens , the data residing with the government may be analyzed to draw insights for improving governance . The GoMP will strive to increase the availability of usable data , establish mechanisms for accountable usage ( data security, data privacy, etc. ) , and enhance the capacity and culture for data analysis.
2.5.4. Data for Inclusion
Thegovernment will target to leverage data for better inclusion to ensure that social benefits and schemes reach the individuals and families they are meant for.
2.5.5. Unlocking the value of data
The data with the government may be utilized for the good of society by providing it to academic & research institutions , start - ups, etc. to fuel innovation while preserving individual privacy . The GoMP will take policy initiatives for dataset identification , enrichment , packaging , and sharing while protecting individual privacy.
2.5.6. Data Protection
The GoMP will establish mechanisms to ensure data is trustworthy , secure , and responsibly & coherently used . To provide for data protection till the Personal Data Protection bill is enacted, the government will adopt industry best practices on personal data protection . Once the Personal Data Protection bill is enacted, the government will ensure compliance to the legal provisions as well as industry best practices on personal data protection .
2.6. Collaboration with Institute of Excellence
Collaboration with organizations /institutes of national as well as international repute would pave the path to excellence especially in terms of technological advancements . Such collaborations would help the STI ecosystem to grow with existing support . The state, with due policy support , would collaborate with such Institutes of excellence in various sectors for sustainable growth . This collaboration can be executed in form of MoUs , mentorship programs among academic institutions and technology transfer . Institutes and universities ofMadhya Pradesh will strive to collaborate with Institute of Excellence (of global repute ) for execution of short- term exchange programs , sharing research infrastructure / activities and knowledge transfer . An ecosystern with sound industry -academia linkage is also of utmost importance in bridging the skill gap , advancing research , and achieving new breakthrough . Government departments and industries will also be supported for collaboration with organizations/institutes of excellence for promotion of R&D activities and technology transfer .
615
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भाग 1 ]
3. Policy Implementation Framework
3.1. Financing framework
TheMadhya Pradesh Science , Technology, and Innovation Fund (MP - STIF ) willbe createdby the Government ofMadhya Pradesh .
Abudget head, known as Science and Technology Budget (STB ) , shall be created to allocate funds to science andtechnology initiatives . This budget head shall be utilized exclusively for the purpose of implementation of this policy.All identified departments of the Government of Madhya Pradesh shall allocate a certain percentage (to be determined by the government ) of their annual budget in their respective STB . The departments shall be able to utilize this budget in their respective projects . A statistical mechanism to trace and track the progress of STI initiatives and expenditures shall be developed to facilitate data driven decision support and budget allocation system.
Theguidelines for STB and MP - STIF shallbe released in due course.
3.2. Governance framework
Apex Committee
Annual
Chief Secretary (Chair) , Principal Secretaries or Secretaries of departments
Policy Governance , Interdepartmental coordination , Review and implementation of the policy
Steering Committee
Strategic Direction , Stakeholder Collaboration , Policy Implementation , Monitoring and Policy Review
Quarterly
Principal Secretary Science and Technology (Chair ) , Secretaries or their representatives from other stakeholder departments
Strategic Team
Consultants , Advisors , Experts
in policy drafting , Support Implementation , Monitoring
Monthly
TheDepartment of Science & Technology will be strengthened. An institutional mechanism like a Directorate will becreated . A strategic team will be immediately placed in the department to support the implementation of this policy. The team will manage various projects that will be initiated to fulfill the mandate of this policy; help in drafting new policies ; coordinate investment opportunities and provide overall support to the department for policy implementation .
A Science and Technology Advisory Group under the chairmanship of Principal Secretary, Science and Technology will also be established. It will consist of representatives and experts from academia and industry and will advise on all matters relating to the policy and its implementation approach .
3.3 . Policy Period and Interim Review
This Policy shall come into force with effect from the date of issuance of Government order and shall remain in force for a period of ten years or till the declaration of a new or revised policy, whichever is earlier . Periodic Impact assessment studies will be conducted to review the policy in interim every five years , or as needed.
[भाग 1 616
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
Annexures
A.1 . Annexure - l
Madhya Pradesh technology initiatives and success stories
Keyinnovation-led initiatives and success stories in MP are given below:
i. The' Food Innovation Hub Platform' in collaboration with the World Economic Forum - a multistakeholder market- based partnership platform focused on deploying innovations and emerging technologies in the food and agriculture sector in the state. This platform will provide a public -private- philanthropic market- drivenmodel to unlock and strengthen the collaborative power of innovation , implementation , and impact . It can be readily emulated and lays the groundwork for other government ministries as well as private sector partners to collaborate with the government.4
ii . Land Record Modernization - an ambitious initiative to digitize over 15 crore land records and leverage the data for other use cases , such as revenue management system ; land, and settlement surveys ; crop insurance registration ; e - registry , etc.
Crop-specific maps created by combining satellite images, survey data and layouts provided by farmers have provided crucial information for all stakeholders in the crop - insurance system . In Madhya Pradesh, crop insurance registration has been linked with the land records of the state , which has succeeded in preventing erroneous insurance cover . Remote sensing models for crop - advisory patterns have been deployed. Further, in FY21 , satellite- based technical remote sensing was used for the first time for estimating the average yield in insurance payments .
iv. CM Helpline and Samadhan Portal - These are exemplary digital initiatives in good governance that have strengthened public administration , improved public relations , accountability , and transparency, MP has been a frontrunner among the states in its initiates for governance and for setting up a robust public grievance redressal mechanism through digital initiatives .
ν. Samagra Portal - A social -security initiative of the Government of MP to improve Government-to- Consumer (G2C ) interaction . It ensures that all eligible families in the state receive the financial assistance and government scheme-benefits they are entitled to . This initiative covers all social security schemes of the government , such as those relating to maternity, scholarships , marriage , pension , poverty, etc. and helps the government in budgetary and other planning.
vi . Quantum Lab at Military College of Telecommunication Engineering (MCTE) in Mhow, Madhya Pradesh and Artificial Intelligence Centre set up by the Indian Army are significant developments towards building human capital in areas such as Quantum Key Distribution , Quantum Communication , Quantum Computing and Post Quantum Cryptography.
https://www.weforum.org/agenda/2022/09/madhya-pradesh-agriculture-food-system/ 617
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भाग 1 ]
vii . Facerecognition model to support Sarthak App - The Directorate of Skill Development ( DSD ) conducts various courses on skill development wherein candidates enroll and undergo training . The trainers are required to record the attendance of the candidates for each batch of training in a day. DSD was looking for a solution to auto- record the candidate's attendance wherein a Face Detection module was developed thatdetects and counts the faces in an image captured by the trainer in the respective batch of training.
viii. CMHelplinePortal- (Also available over call ' 181 ' ) which acts as a bridge between citizens and the Government and helps to lodge grievances and get timely resolution . A citizen can lodge a grievance if he/she is facing a problem and needs resolution from the government/state departments . The Government of MP is also working towards prediction model of CM Helpline complaints using machine learning which would help departments to take proactive action to avoid/ reduce complaints and will be a step ahead from ' Good Governance to Proactive Governance' .
A.2. Annexure - II : Potential Use Cases of Emerging Technology
This section provides the potential uses cases of emerging technologies such as blockchain , drones , artificial intelligence as a reference . The respective departments , in consultation with Department of Science and Technology, may identify suitable use cases as per their respective priorities .
Potential Use Cases of Artificial Intelligence and Analytics
Potential Use Cases
Domain
Health
Cataract detection
Public health emergencies detection
Telemedicine
Al- powered Robotic Surgery
Preliminary Diagnosis system
Nursing Assistant
Education
Identification of students who require additional guidance or assistance to navigate resources .
Different and personalized learning through intelligent instruction design to identify knowledge gaps and orient students towards appropriate topics .
Attendance monitoring systems
Interactive Learning platforms
Smart Cities
Incident response time reduction through analysis of live and historical data.
Identify real -time traffic patterns
Pedestrian and object detection
Preventive maintenance and risk assessment
Risk- based investigation of tax evasion
Taxation
Monitoring social media to identify emergencies
Disaster Management
Classifying emergency calls based on their urgency
Agriculture
Pestand Disease Identification भाग 1
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618
Potential Use Cases
Domain
Crop prediction
Telecom
Network credibility and predictive maintenance
Al and IoT based check gate for surveillance
Mining
Potential Use Cases of Blockchain
Potential Use Cases
Domain
Land Record Management System
Registry
Property Card Management System
Vehicle Lifecycle Management System
Health Record Management System including organ and tissue donors
Student Lifecycle Management
Track and trace of agricultural products ( pomegranates , apples , etc. ) Supply-Chain
Pharma supply chain
Vaccine Supply- Chain / Cold-Chain
ExciseSupply Chain , Coffee Supply- Chain , Tea Supply - Chain
Organand tissue distribution system
Evidence Chain of Custody
Distribution of Grants
Identity
Fundraising
Certificate and Document Attestation
EligibilityManagement
Public Distribution System
Self-Sovereign Digital Identity
Audit& Verification
Financial Reconciliation and Risk Management System
PaymentLedger
ATM Reconciliation
Validation of job credentials
Potential Use Cases of Drones
Domain
Potential Use Cases
Mining
Mines/minerals monitoring and surveillance
Stockpilemeasurement
Volumetric analysis
Boundary Dernarcation
619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
Potential Use Cases
Domain
Crimeoffenders tracking
Homeland Security
Crowdmonitoring during rallies and events
Traffic planning and monitoring
Crimeinvestigations scene mapping
Identification of illegal activities such as bootlegging
Forest and Wildlife
Forest cover mapping
Illegal activities monitoring
Poaching monitoring
Wildlife activity monitoring
Biomass estimation using hyperspectral
3D model of a city/ town for better planning and decision making
Urban and SmartCity
Property tax mapping
Base map creation
Identify encroachments
Terrain mapping for planning
Watershed analysis
Crop survey and acreage estimation
Agriculture
Crop condition assessment ; Crop spraying
PrecisionFarming : assessing the optimal quantity of water and fertilizersto beused
Land health monitoring; Detection of cannabis on fields
Damage Assessment for insurance claim
Power lines survey , monitoring , and condition assessment
Infrastructure projects
Wind turbine inspection
Construction progress monitoring
Land demarcation and surveying
Real-time surveillance
Disaster Management
Search and Rescue
Damage assessment mapping
Delivery of emergency goods
Tourism
Monitoring of tourists to ensure minimal disturbance to wildlife
Tourism promotional activity
Assetcondition monitoring and surveillance
TrafficManagement
Improve traffic planning and management on Real - time monitoring Road surface condition monitoring
Accident investigation
Healthcare
Epidemic Control
Cleanliness & Hygiene
Healthcare delivery
Oil& Gas
Emergency Response
Asset Safety Monitoring
Security 620
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
[भाग 1
Potential Use Cases
Domain
Claim Management and settlements
Insurance
Improved Pricing
Protection against Fraud
Demarcation of available land for New and Renewable energy projects New and Renewable Energy
A.3 . Annexure III - Glossary
Description
Abbreviations
Three Dimensional
3D
Fifth Generation
5G
Advanced Driver Assistance Systems
ADAS
AI
Artificial Intelligence
All India Institute of Medical Sciences
AIIM
AR
Augmented Reality
Automated Teller Machines
ATM
AYUSH
Ayurveda , Yoga and Naturopathy, Unani , Siddha and Homeopathy Banking , financial services and insurance
BFSI
ChiefMinister
CM
Central Road Research Institute
CRRI
Data Analytics
DA
DPIIT
Department for Promotion of Industry and Internal Trade
Directorate of Skill Development
DSD
Delhi Transport Corporation
DTC
ESDM
Electronic System Design and Manufacturing
Government to Business
G2B
Government to Consumer
G2C
Gross Expenditure on Research and Development
GERD
GHG
Greenhouse gases
GI
Geographical Indication 621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
Government of Madhya Pradesh
GOMP
Global Positioning System
GPS
Gross State Domestic Product
GSDP
HigherEducation Institution
HEI
Internet and Mobile Association of India
IAMAI
HIT
Indian Institute of Information Technology
Indian Institute of Management
IIM
Indian Institute of Technology
IIT
Innovation Promotion Group
IPG
Intellectual Property Rights
IPR
Information Technology
IT
Military College of Telecommunication Engineering
MCTE
Minor Forest Produce Processing & Research Centre
MFP- PARC
Machine Learning
ML
Memorandum of Understanding
MoU
MadhyaPradesh
MP
MadhyaPradesh Data Policy
MPDP
MadhyaPradesh Electronics and Information Technology
MPEIT
Madhya Pradesh R&D Policy
MPRDP
Madhya Pradesh Skill Policy
MPSP
Madhya Pradesh Science , Technology , and Innovation Policy
MPSTIP
Madhya Pradesh Technology Startup Policy
MPTSP
Master of Research
MRes
Micro, Small and Medium Enterprises
MSME
Minimum Viable Product
MVP
National Assessment and Accreditation Council
NAAC
National Association of Software and Service Companies
NASSCOM
Non-fungibletoken
NFT [भाग 1 622
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
NID National Institute of Design
NIFT National Institute of Fashion Technology
NIRF National Institutional Ranking Framework
NIT National Institutes of Technology
NITI National Institution for Transforming India
NLP Natural language processing
National Mission on Education through Information and Communication
NMEICT
Technology
PG Postgraduate
SSB Shanti Swarup Bhatnagar
STB Science and Technology Budget
STEM Science Technology Engineering Management
STI Science Technology Innovation
STIF Science Technology and Innovation Fund
STIP Science Technology and Innovation Policy
TKDL Traditional Knowledge Digital Library
UAV Unmanned aerial vehicle
UG Undergraduate
UNESCO United Nations Educational , Scientific and Cultural Organization
VR Virtual Reality
WEF World Economic Forum
623
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2023
क्र. F. REV - 6-0001-2023- सात- शा -7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण मे , एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है , कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार जबलपुर जिले की तहसील मझौली एवं पाटन की सीमाओं को परिवर्तित करने , नवीन तहसील पौड़ा एवं कटंगी सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है ।
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव , लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे: -
अनुसूची
क्र.
प्रस्तातिव परिवर्तन के पश्चात तहसील की सीमाऐं
पश्चात प्रस्तातिव परिवर्तन के तहसील मे समाविष्ट किये गये क्षेत्रो का विवरण
विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील मे सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षत्रों का विवरण
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम
4
3
1
2
1
पाटन (मुख्यालय पाटन) पाटन (मुख्यालय पाटन)
5
6
तहसील पाटन राजस्व निरीक्षक मंडल कटंगी के हल्का नंबर 22 से 27 एवं 38 व राजस्व निरीक्षक मंडल पाटन के 39 से 80 तक कुल 49 पटवारी हल्के शेष रहेंगे ।
तहसील पाटन राजस्व निरीक्षक मंडल कटंगी के पटवारी हल्का नंबर 01 से 21 एवं 28 से 37 कुल 31 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे
उत्तर में- प्रस्तावित तहसील कटंगी जिला जबलपुर एवं तहसील तेंदूखेडा जिला दमोह पूर्व में तहसील पनागर एवं तहसील आधारताल दक्षिण में तहसील शहपुरा एवं तहसील गोरखपुर पश्चिम में-
तहसील शहपुरा जिला जवलपुर एवं तहसील तेदूखेडा जिला दमोह 624
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
2
मझौली ( मुख्यालय मझौली)
मझौली (मुख्यालय मझौली)
उत्तर में- तहसील बहोरीबंद जिला कटनी पूर्वमें-
नवीन प्रस्तावित तहसील पोंडा जिला जबलपुर
तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मंडल मझौली के पटवारी हल्का नंबर 01 से 24 एवं 26 से 42 तक कुल 41 पटवारी हल्के शेष रहेंगे।
दक्षिण में-
नवीन प्रस्तावित तहसील कटंगी एवं तहसील पनागर जिला जबलपुर
पश्चिम में- तहसील जबेरा जिला दमोह तहसील मझौली राजस्व निरीक्षक मंडल मझौली का पटवारी हल्का नंबर 25 कुल 01 पटवारी हल्का तथा राजस्व निरीक्षक मंडल पौडा के पटवारी हल्का नंबर 43 से 85 तक कुल 43 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे
उत्तर में-
3
पौडा (मुख्यालय पौड़ा)
तहसील बहोरीबंद जिला कटनी पूर्व में-
तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मंडल पौडा के पटवारी हल्का नंबर 43 से 85 कुल 43 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।
तहसील ढीमरखेडा जिला कटनी
दक्षिण में-
तहसील पनागर एवं लहसील सिहोरा जिला
जबलपुर
पश्चिम में-
शेष तहसील मझौली
4
कटंगी
(मुख्यालय
कटंगी)
उत्तर में- शेष तहसील मझौली जिला जबलपुर एवं तहसील जबेरा जिला दमोह
पूर्व में- तहसील पनागर एवं शेष तहसील मझौली जिला जबलपुर
दक्षिण में-
तहसील पाटन राजस्व निरीक्षक मंडल कटंगी के पटवारी हल्का नंबर 01 से 21 एवं 28 से 37 कुल 31 पटवारी हल्के तथा तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मंडल मझौली का प.ह.न. 25 कुल 01 पटवारी हल्का इस प्रकार कुल 32 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।
शेष तहसील पाटन जिला जबलपुर पश्चिम में- तहसील तेंदूखेडा जिला दमोह
3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।
625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र. एफ- 01-21-2023 - सात- शा- 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है, कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार रीवा जिले के अनुविभाग त्योंथर की सीमाओं को परिवर्तित करने , नवीन अनुविभाग जवा सृजित करने तथा नीचें दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है ।
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपति या सुझाव, लिखित में , उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे: -
अनुसूची
क्र.
प्रस्तावित परिवर्तन पश्चात
प्रस्तातिव परिवर्तन के पश्चात अनुविभाग की सीमाएँ
प्रस्तातिव परिवर्तन के के पश्चात अनुविभाग मे समाविष्ट किये गये क्षेत्रो का विवरण
विद्यमान अनुविभाग तथा उसका का नाम मुख्यालय
अनुविभाग एवं
उसके
मुख्यालय
का
नाम
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चातअनुविभाग मे सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षत्रों का विवरण
1 2
3
4
1. त्योंथर (मुख्यालय त्योंथर )
त्योंथर ( मुख्यालय त्योंथर )
तहसील जवा के समस्त प.ह.न. 01 से 87 तक अपवर्जित होंगे।
2.
जवा (मुख्यालय जवा) 5
6
01 से 100 तक शेष रहेंगे । अनुविभाग त्योंथर में पटवारी हल्के क्रमांक
उत्तर में जिला प्रयागराज (उत्तर प्रदेश ) पूर्व में जिला प्रयागराज (उत्तर प्रदेश ) दक्षिण में- तहसील नईगढ़ी व मनगवां पश्चिम में तहसील जवा
अनुविभाग जवा में तहसील जवा के समस्त प.ह.न. 01 से 87 तक समाविष्ट होंगे ।
उत्तर में- जिला प्रयागराज ( उत्तर प्रदेश) पूर्वमें- तहसील त्योंथर दक्षिण में- तहसील सिरमौर व तहसील सेमरिया पश्चिम में- जिला बांदा ( उत्तर प्रदेश )
3/ ' प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुमन रायकवार, अवर सचिव.
626
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
[ भाग 1
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जवलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2022
क्र. 560- स्था. सैट-2022.- डॉ. रमेश कुमार मिश्रा , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2022 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 एवं पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश कुमार मिश्रा , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश कुमार मिश्रा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, रामकुमार चौबे , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2022
क्र. A- 4535- दो- 2-54-2022 .- श्री डी. आर. एस. सिंगरौल , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री डी. आर. एस. सिंगरौल , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. आर . एस. सिंगरौल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 4545- दो- 2-33-2019.- श्री गौरव कुमार सिंह, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 9 से 10 नवम्बर 2022 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री गौरव कुमार सिंह , सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री गौरव कुमार सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2022
क्र. A-4582- दो- 3-91-2008.- श्री कुलदीप सिंह कुशवाह , चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 25 नवम्बर 2022 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो चीफ सिस्टम एनालिस्ट के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 4584- दो-2-63-2022. श्री रवि शंकर श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2022 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2022
क्र. C-6518- दो- 2-57-2009.- श्री एफ. एच. काजी , एस.पी.एस.ए. ( एस.ए. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 30 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2022 तक, दस दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री एफ. एच . काजी , एस.पी.एस.ए. ( एस.ए. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
पितृत्व अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एफ. एच. काजी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एस.पी.एस.ए. ( एस.ए. ) के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2022
क्र. B - 5997-दो- 3-66-2007.- श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 19 से 28 दिसम्बर 2022 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पवार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( M ) के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2022
क्र. B - 5999- दो - 2-57-2012 .- श्री यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 28 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2022 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री यू. एस. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. कम- पी.पी.एस. , के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2022
क्र. B - 5842-दो- 2-40-2020 .- श्री कृष्णमूर्ति मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 2 से 8 दिसम्बर 2022 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री कृष्णमूर्ति मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्णमूर्ति मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. C-6157-दो- 2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 21 से 25 नवम्बर 2022 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
628
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
जबलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2022
क्र. D- 2602-दो-2-81-2018 .- श्री काशिफ नदीम खान , तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 2 से 10 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल . टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-3- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. D - 2604-दो- 2-56-2016.- श्री प्रेम नारायण सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी . सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-3 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
क्र. D - 2606- दो-2-54-2011.- श्रीमती गिरिबाला सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को दिनांक 21 से 25 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिन अर्जित अवकाश तथा दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2022 तक , तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती गिरिबाला सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती गिरिबाला सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D- 2608- दो- 2-63-2018.- श्री आर. के . वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2022 तक छह दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी
[भाग 1
2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. वाणी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 2610- दो-2-22-2018 .- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2022 तक , दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.
अवकाश से लौटने पर श्री मो . सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो . सैय्यदुल अबरार अंसारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 2612-दो-2-22-2019 .- श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2022 तक, तीन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है .
अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
629
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2022
क्र. C - 5955.- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ( न्यायिक ) ( मिनिस्ट्रीयल कॉडर) /सेक्रेटरी टू द जजेस ( सेक्रेट्रियल काडर ) /एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ( न्यायिक ) ( ट्रांसलेटर काडर ) की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम ) के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600-39100 ग्रेड पे रु. 5400/- (7 वें वेतनमान में लेवल 12 पे मेट्रीक्स -56100+177500) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त कॉलम नंबर ( 3 ) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें. असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम ) के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता राज्य शासन के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित रोस्टर के अनुसार होगी :-
क्र.
नाम एवं स्थान
(2) (1)
1
श्री आर. एस. चौधरी,
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ( न्या. ) , ( मिनिस्ट्रीयल कॉडर ) , मुख्यपीठ, जबलपुर.
2.
श्री बी. के. श्रीवास्तव,
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ( न्या. ) , ( मिनिस्ट्रीयल कॉडर ) , खण्डपीठ , इंदौर .
3.
श्री मुन्नालाल मिश्रा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ( न्या. ) , ( मिनिस्ट्रीयल कॉडर ) , मुख्यपीठ, जबलपुर.
4.
श्रीमती हेमलता श्रीवास्तव , सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर ) , मुख्यपीठ जबलपुर.
5. श्रीमती गीता नायर, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर ) , मुख्यपीठ जबलपुर .
6.
श्रीमती पी. पद्माराव, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर ) , मुख्यपीठ जबलपुर.
7.
श्रीमती बीनू पिल्लई, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर ) , खण्डपीठ , ग्वालियर .
8. श्री आशीष दत्ता, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर ) , मुख्यपीठ जबलपुर.
9.
श्री मोन्सी एम. साइमन , सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर ) , मुख्यपीठ जबलपुर.
10. श्री हरि कुमार सी. जी. नायर, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर ) , खण्डपीठ , इंदौर.
11. श्री विपिनचंद गुप्ता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ( न्या. ) , (ट्रांसलेटर कॉडर ) , मुख्यपीठ जबलपुर.
टीप
पदोन्नति पर
पदस्थापना का स्थान (3)
(4)
रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर
रिक्त पद पर खण्डपीठ , इन्दौर
रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर
रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर
रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर
रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर
रिक्त पद पर खण्डपीठ, ग्वालियर
रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर
रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर
रिक्त पद पर खण्डपीठ , इन्दौर
रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर
रामकुमार चौबे , रजिस्ट्रार जनरल.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023
630
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2022
क्र. A-4557.- ( 1 ) श्री सत्येन्द्र शर्मा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ , ग्वालियर को प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट के रिक्त पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600-39100+ग्रेड पे रु. 7600 (7 वें वेतनमान में लेवल 14 पे मेट्रीक्स 79900- 211700) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त पदोन्नत करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर इस शर्त के साथ पदस्थ किया जाता है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे . उक्त पदोन्नति ई - कोर्ट एवं रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी के निर्णय के अधीन होगी .
(2) श्री सत्येन्द्र शर्मा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट के कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उनकी सेवाएं खण्डपीठ, ग्वालियर में संलग्न की जाती है.
क्र. A-4559.- श्री गौरव कुमार सिंह, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ, जबलपुर को प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट के रिक्त पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600-39100 +ग्रेड पे रु. 7600 (7 वें वेतनमान में लेवल 14 पे मेट्रीक्स 79900- 211700) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त पदोन्नत करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर इस शर्त के साथ पदस्थ किया जाता है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. उक्त पदोन्नति ई- कोर्ट एवं रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी के निर्णय के अधीन होगी.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, रामकुमार चौबे , रजिस्ट्रार जनरल .
मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर
ग्वालियर, दिनांक 14 दिसम्बर 2022
क्र. 5444- स्था.- श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ , ग्वालियर को दिनांक 7 से 9 दिसम्बर 2022 तक , कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के अंत में दिनांक 10 व 11 दिसम्बर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, डी. एन. मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार .