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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 03, Part Part 1, 20 January 2023

Published 20 January 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
03
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-01-20.03.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 3 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 जनवरी 2023- पौष 30 , शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन ,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम ,

(3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 5-16-2022- एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति , श्री आनंद पाठक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस . , उच्च न्यायालय , जबलपुर के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-4586 ( दो - 1-7-2021 ) , दिनांक 25 नवम्बर 2022 में उल्लेखित अनुक्रम में, दिनांक 25 से 29 नवम्बर 2022 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति , उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 5-15-2022 - एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति, श्री दिनेश कुमार पालीवाल, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , जबलपुर का ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी-6401 (दो - 1-14-2022 ) , दिनांक 12 दिसम्बर 2022में उल्लेखित अनुक्रम में , दिनांक 17 से 18 अक्टूबर 2022 तक, दो दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 अक्टूबर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 26 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ

291

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

292

क्र. 31011-4-2008 - Estt ( ए) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है .

क्र. एफ 5-15-2022- एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति, श्री दिनेश कुमार पालीवाल, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए-4688 ( दो -1-18-2005 ) , दिनांक 12 दिसम्बर 2022 में उल्लेखित अनुक्रम में, दिनांक 21 नवम्बर 2022 का एक दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 4 जनवरी 2023

क्र. एफ 1 ( ए ) 73-2008- ब-2- दो . राज्य शासन, श्री अनुराग , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर को दिनांक 5 से 13 जनवरी 2023 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) श्री अनुराग , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री प्रमोद वर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक ( समन्वय ) , अ. अ. वि. , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री अनुराग, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, सागर जोन, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री अनुराग , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री अनुराग, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनुराग, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए ) 94-1999- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री उमेश जोगा, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन , जबलपुर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में दिनांक 23 से 30 जनवरी 2023 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत गुलमर्ग ( जम्मू- कश्मीर ) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-

1. श्री उमेश जोगा स्वयं

2. श्रीमती अपर्णा जोगा पत्नी

3. श्री मणिकान्त राजेन्द्र जोगा - पुत्र

4. कु. जयन्तिका जोगा पुत्री

(2 ) श्री उमेश जोगा , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री आर. एस. एस. परिहार , भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, जबलपुर रेन्ज, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा , भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री उमेश जोगा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) मे अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के

मिलता था.

पूर्व

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 188-1991- ब-2- दो.- राज्य शासन, डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, (नारकोटिक्स) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2022 व 1 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

( 2 ) डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी , भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री व्ही. मधु कुमार भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक , ( आरटीआई ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ किया जावेगा.

भाग 1 ]

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

( 3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( नारकोटिक्स) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 93-2002- ब-2 दो. राज्य शासन , श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे , पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम जोन, नर्मदापुरम का दिनांक 9 जनवरी से 17 मार्च 2023 तक, अड़सठ दिवस संतान पालन अवकाश एवं 18-19 मार्च 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

( 2) श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्री इरशाद वली, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, देहात जोन , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम जोन , नर्मदापुरम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 9 जनवरी 2023

पंजी क्र. 75-2023- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा श्री विवेक सक्सेना , रजिस्ट्रार ( जिला स्थापना ) , उच्च न्यायालय, जबलपुर की सेवाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली की रजिस्ट्री में अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश तक माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला हरदा , मध्यप्रदेश

हरदा, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

क्र. 18510- स्थापना-स्था. अवकाश- 2022-23.- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-2-1999-1- 4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित प्रावधान अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 की कंडिका चार के नियम 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा संपूर्ण जिला हरदा की सीमा अंतर्गत वर्ष 2023 के लिये निम्न 03 स्थानीय अवकाश घोषित किये जाते हैं :-

दिनांक

दिन

क्र.

त्यौहार जिसके लिये स्थानीय अवकाश घोषित

(4)

(3)

(1) (2)

1 31 अगस्त 2023 गुरुवार भुजरिया ( कजलिया)

सोमवार महानवमी

2 23 अक्टूबर 2023

3 13 नवम्बर 2023 सोमवार दीपावली का दूसरा दिन (गोवर्धन पूजा ) .

उपर्युक्त स्थानीय अवकाश बैंकों/कोषालयों/उप कोषालयों पर लागू नहीं होगा.

ऋषि गर्ग , कलेक्टर .

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[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) ] मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

डी-नोटीफिकेशन

क्र. 8174- भू- अर्जन-2022.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची के खाने ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 7 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना भी नहीं है .

अतः प्रकरण क्रमांक 11-अ- 82-2011-12 अवार्ड दिनांक 25 अप्रैल 2014 मूण्डला सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जल संसाधन विभाग के नाम से दर्ज भूमि सर्वे नम्बर 127-3-1 - रकबा 3.035 हे. ग्राम मनरियादेह तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ को डूब क्षेत्र प्रभावित नहीं होने व मुआवजा भुगतान भी नहीं होने के कारण पुनः खाताधारक धीरपसिंह पिता रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी मगरियादेह के नाम हस्तांतरण किया जाना है . जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

डी-नोटीफिकेशन

सर्वे क्रमांक

कृषक/पूर्व खाताधारक का नाम (5)

(2) 127/3/1

रकबा ( हेक्टर में ) (3) 3.035

स. क्र. (1) 1

धीरपसिंह पिता रामचन्द्र जाति गुर्जर निवासी ग्राम मगरियादेह तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़.

वर्तमान भू- धारक (4) जल संसाधन विभाग , मूण्डला बांध परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ का डूब क्षेत्र.

(2 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी ( राजस्व ) राजगढ़, तहसील राजगढ़ , जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 3 जनवरी 2023

भू-अर्जन- प्र. क्र.अ- 82-22-23 - पत्र क्र. 11 - भू- अर्जन-22 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

अर्जनीय रकबा लगभग ( हे . में )

(4) 21.50

(3) कोलहाई

(1) सतना

(2) मैहर

(6) शारदा सागर बांध निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जलसंसाधन संभाग, सतना जिला सतना ( म. प्र. ) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, ( भू - अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन- प्र . क्र.अ- 82-22-23- पत्र क्र. 12- भू-अर्जन-22 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा लगभग ( हे . में ) (4)

भूमि का वर्णन ग्राम (2) मैहर (3) सहिलरा 7.200 (1) सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी (5) (6) कार्यपालन यंत्री, शारदा सागर बांध निर्माण जलसंसाधन संभाग , सतना जिला सतना ( म. प्र. ) . हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर, ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग सागर, दिनांक 9 जनवरी 2023

क्र. 24अ - 82-18-19 - भू-अर्जन- 23-317.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा पड़वार, पटवारी हल्का नंबर 14 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 243-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 30 जनवरी 2021 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में स्थानीय कृषकों के विरोध एवं अर्जित भूमियों के राजस्व अभिलेख में नामांतरण/बटवारा , सिंचित/असिंचित का अमल दरामद न होने से अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है . अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19 ( 1 ) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .

क्र. 233-82-18-19- भू- अर्जन- 23-316.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा हनौता उबारी , पटवारी हल्का नंबर 16 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 233-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 30 जनवरी 2021 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में स्थानीय कृषकों के विरोध एवं अर्जित भूमियों के राजस्व अभिलेख में नामांतरण/बटवारा , सिंचित/असिंचित का अमल दरामद न होने से अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम, 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19 ( 1 ) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .

क्र. 223-82-18-19 - भू-अर्जन- 23-315.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा नीमोन , पटवारी हल्का नंबर 15 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22अ -82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम , 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 30 जनवरी 2021 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में स्थानीय कृषकों के विरोध एवं अर्जित भूमियों के राजस्व अभिलेख में नामांतरण/बटवारा , सिंचित/असिंचित का अमल दरामद न होने से अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम , 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19 ( 1 ) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .

क्र. 253-82-18-19-भू-अर्जन- 23-314.- वण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा कुल्ल, पटवारी हल्का नंबर 09 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 253-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 30 जनवरी 2021 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में स्थानीय कृषकों के विरोध एवं अर्जित भूमियों के राजस्व अभिलेख में नामांतरण/बटवारा , सिंचित/असिंचित का अमल दरामद न होने मिसल बंदोबस्त में दर्ज रकवे से वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज रकबे में भिन्नता होने से अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है . अतः प्रकरण में अधिनियम , 2013 की धारा 25 के तहत धारा 19 ( 1 ) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

296

क्र. 393-82-18-19- भू-अर्जन- 23-313.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा किरोला, पटवारी हल्का नंबर 10 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 393-82-18-19 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के तहत सार्वजनिक सूचना दिनांक 12 मार्च 2021 को जारी की गई थी परंतु उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में स्थानीय कृषकों के विरोध एवं अर्जित भूमियों के राजस्व अभिलेख में नामांतरण/ बटवारा , सिंचित/ असिंचित का अमल दरामद न होने से अवार्ड पारित नहीं किया जा सका है . अतः प्रकरण में अधिनियम , 2013 की धारा 25 के तहत

धारा 19 ( 1 ) की सूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है . क्र. 86अ- 82-20-21 - भू-अर्जन- 23-318.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा कुल्ल, पटवारी हल्का नंबर 09 , तहसील बण्डा, जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 863-82-20-21 में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 3 मार्च 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 26 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है. प्रकरण में अर्जित की जा रही भूमियों का राजस्व अभिलेख अद्यतन न होने से उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 26 मार्च 2021 से बारह माह के भीतर धारा 19 ( 1 ) के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है . अतः प्रकरण में

अधिनियम, 2013 की धारा 19 ( 1 ) के तहत् धारा 11 ( 1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 अक्टूबर 2022

क्र. 1272 - भू-अर्जन-20 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 4 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सीधी रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वारा मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है . यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा. अतः इसमें उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है :-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन

जिला

(क)

तहसील

(ख)

ग्राम

(ग)

पटवारी हल्का का नाम व नम्बर (घ)

निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल (ङ)

खसरा नं.

क्र

रीवा

हुजूर

अमिलकी

अमिलकी 43

रकबा 0.165 हेक्टेयर

सार्वजनिक प्रयोजन वर्णन धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जन हेतु

प्रस्तावित रकबा

(हे. में)

(2)

(1)

(5) (3)

(4)

0.048

948/1

1

0.206

949/1

2

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु

0.089

950/1

3

उप मुख्य अभियन्ता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे रीवा

0.165

(अ ) निजी पट्टे की भूमि का योग

(ब ) म. प्र . शासन की भूमि का योग 0

0.165

(अ)+( ब) का योग

मनोज पुष्प , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

297

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2023

क्रमांक : एफ-3-02/ 2020/तेरह : यह कि, मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज -1 लिमिटेड, मुख्य कार्यालय CORE - 4 , स्कोप काम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 , टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया ( TBCB ) के माध्यम से मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसमिशन प्रणाली के विकासं हेतु 400 / 220 / 132 केव्ही लाइनों के कार्य संलग्न परिशिष्ट अनुसार करने का इरादा रखता है।

और यह कि आवेदक मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज - लिमिटेड , नई दिल्ली द्वारा मध्यप्रदेश में 400 / 220 / 132 केव्ही लाइनों के निर्माण कार्य हेतु विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के तहत अनुमति प्रदान करने बावत आवेदन प्रस्तुत किया है । उक्त पैकेज- अंतर्गत प्रस्तावित पारेषण लाइनें मध्यप्रदेश के 17 जिलों यथा रायसेन, होशंगाबाद, खरगोन, हरदा, सीहोर , अशोकनगर , गुना, भोपाल , बैतूल, राजगढ़ , आगर मालवा , उज्जैन, रतलाम , अलीराजपुर , देवास, धार, बुरहानपुर में है एवं क्षेत्र के मुख्य ग्राम लाइनों के मार्ग में सम्मिलित रहेंगे ।

अतऐव प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य सरकार , एतद्वारा विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 68 के अधीन मेसर्स एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- । लिमिटेंड , नई दिल्ली को मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न परिशिष्ट के अनुसार 400 / 220 / 132 केव्ही लाइनों के निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों पर अनुमति प्रदान करता है : -

(i ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति को संलग्न परिशिष्ट में उल्लेखित शिरोपरि पारेषण लाइनों के निर्माण के उद्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

298

(ii) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी , अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से " राईट ऑफ वे" (आर.ओ.डब्लू. ) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(iii ) आवेदक कंपनी उपरोक्त पारेषण लाईनों को म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एमपीपीटीसीएल) द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान और लाइन ओरिएंटेशन के अनुसार म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी के उपकेन्द्रों में संबद्ध करेगी ।

(iv ) आवेदक कंपनी द्वारा पारेषण लाइनों का निर्माण कार्य टोपो शीट पर चिह्नित प्रस्तावित मार्ग के अनुरूप किया जाएगा ।

(v) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाइनों का निर्माण विद्युत अधिनियम, 2003 ( यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों/विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय ) विनियम , 2010 (यथा संशोधित) , केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010 ( यथा संशोधित) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों का निर्माण , प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम, 2011 ( यथा संशोधित ) के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा।

(vi ) आवेदक कंपनी को गांवों/ शहरों के उन भूमि मालिकों से " अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा , जिनकी भूमि पर लाइन के टावरों को खड़ा किया जाना है ।

(vii ) पारेषण लाइनों के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडोर से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्व प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा ।

(viii ) यदि लाइनों के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है, तो आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी ।

(ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाइनों के विद्यमान पारेषण लाइनों , राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग , नदी, रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी, सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी।

(x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाइनें पास करने का प्रस्ताव है, तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी । हालांकि लाइन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र " प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

(xi ) यदि प्रस्तावित लाइनें दूरसंचार लाइनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाइनों के पास से गुजरती हैं, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी।

299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

(xii) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाइनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

(xiii ) प्रस्तावित लाइनों के निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाइनों को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को अपने व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(xiv) प्रस्तावित लाइनों के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा ।

(xv ) यदि आवेदक कंपनी की लाइनों पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है , तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा।

(xvi) आवेदक कंपनी राज्य / केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय - समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी।

(xvii ) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्व से राज्य सरकार को प्रतिरक्षित रखेगी ।

(xviii ) लाइनों के निर्माण के लिए उपरोक्त अनुमति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 4 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है । आवेदक कंपनी द्वारा इस अवधि के भीतर निर्माण पूरा कर राज्य शासन और म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सूचित करना होगा।

(xix ) राज्य सरकार उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने पर किसी भी समय अनुमति को वापस ले सकती है या रद्द कर सकती है ।

( xx ) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर , यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज अग्रवाल, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

300

परिशिष्ट-1

टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मप्र में अंतः राज्यीय पारेषण कार्यों का विकासः पैकेज ।

पारेषण कार्य

क्रमांक

1. 400/220/132/33 के. व्ही. जीआईएस उपकेन्द्र मंडीदीप (जिला रायसेन)

i मंडीदीप जीआईएस 400 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये इटारसी ( पीजीसीआईएल) भोपाल 400 के.व्ही . लाइन के दोनों संर्किट का लीलो कार्य।

ii मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये होशंगाबाद आदमपुर 220 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।

iii मंडीदीप जीआईएस 400 के. व्ही . उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप भोंपाल 220 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।

iv मंडीदीप जीआईएस 400 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप 132- बगरोदा 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।

V मंडीदीप जीआईएस 400 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये मंडीदीप 220 एमएसीटी भोपाल 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।

2. 220/132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र बिसौनीकलां (जिला होशंगाबाद )

i बिसौनीकलां 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये इटारसी हान्डिया 220 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।

ii बिसौनीकलां 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये सतपुड़ा हान्डिया 220 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।

iii बिसौनीकलां 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये सिवनी मालवा हरदा 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य।

3. 220/132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र खरगोन (जिला खरगोन)

i खरगोन 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये छैगांव निमरानी 220 के. व्ही. लाइन के दोनों सर्किट का लीलो कार्य ।

ii खरगोन 220 के.व्ही. उपकेन्द्र के लिये खरगोन - जुलवानिया (तलकपुरा) 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।

iii खरगोन 220 के . व्ही. उपकेन्द्र के लिये भीकनगांव बिस्टान 132 के. व्ही. लाइन का लीलो कार्य।

4. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र सोडलपुर ( जिला हरदा)

i बिसौनीकलां - सोडलपुर 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।

ii सोडलपुर- सुलतानपुर 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।

5. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र जावरजोड़ (जिला सिहोर)

i जावरजोड़ 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये आष्टा सोनकच्छ 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।

301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्रमांक

पारेषण कार्य

6. 132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र पथारी (जिला रायसेन)

i गैरतगंज पथारी 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाइन ।

7. 132/33 के.व्ही . उपकेन्द्र बाड़ी (जिला रायसेन )

i बरेली बाड़ी 132 के.व्ही . डीसीएसएस लाइन ।

ii बाड़ी शाहगंज 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन ।

8. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र सेमराहाट (जिला गुना )

i अशोकनगर - सेमराहाट 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।

ii सेमराहाट आरोन 132 के.व्ही . डीसीएसएस लाइन ।

9. 132/33 के.व्ही. जीआईएस उपकेन्द्र एचओडी भोपाल ( जिला भोपाल)

i मुगलियाछाप- एचओडी भोपाल 132 के. व्ही . डीसीडीएस लाइन ।

10. 220/33 के.व्ही. उपकेन्द्र शाहपुर ( जिला बैतुल)

i शाहपुर 220/33 के. व्ही . उपकेन्द्र के लिये सतपुड़ा टीपीएस - इटारसी 220 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।

11. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र छापीहेड़ा (जिला राजगढ )

i खुजनेर - छापीहेडा 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन ।

ii छापीहेडा - नलखेडा 132 के. व्ही . डीसीएसएस लाइन ।

12. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र भाटपचलाना (जिला उज्जैन )

i भाटपचलाना 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के लिये बडनगर आरेंज बेरछा 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन का लीलो कार्य ।

13. 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र ढोढर (जिला रतलाम )

i ढोढर 132 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये जावरा दलोदा 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।

14. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र पीपलगांव (जिला खरगोन)

i कसरावद - पीपलगांव 132 के. व्ही . डीसीएसएस लाइन ।

15. 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र अंबाजा ( जिला अलीराजपुर)

i अंबाजा132 के.व्ही . उपकेन्द्र के लिये बडवानी कुक्षी 132 के.व्ही. लाइन का लीलो कार्य ।

16. 132/33 के. व्ही . उपकेन्द्र चौबाराधीरा (जिला देवास)

i सोनकच्छ- चौबाराधीरा 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन ।

17. 132/33 के.व्ही. जीआईएस उपकेन्द्र पीथमपुर सेक्टर ।।। (जिला धार )

i पीथमुपर 220 - पीथमपुर सेक्टर-।।। 132 के.व्ही. डीसीडीएस लाइन ।

18. प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य

i बहादुरपुर - बड़गांव 132 के.व्ही. डीसीएसएस लाइन ।

[ भाग 1 302

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

No. F - 3/02/ 2020/ 13

Bhopal , the 13th January 2023 Whereas , the applicant M/ s MP Power Transmission Package - I Limited with its head quarter at CORE -4 , SCOPE COMPLEX, 7, Lodhi Road , New Delhi - 110003 intends to develop Intra -State Transmission System, in different area of MP regarding construction of 400 KV / 220 KV/ 132 KV lines as per enclosed Annexure under Tariff Based Competitive Bidding (TBCB ) process .

And whereas, the applicant M/ s MP Power Transmission Package - I Limited has applied for permission to construct 400kV / 220kV / 132kV lines in Madhya Pradesh, under Section 68 of the Electricity Act 2003. The proposed transmission lines as per Package- I are in 17 different districts of Madhya Pradesh i.e. Raisen, Hoshangabad, Khargone , Harda , Sehore , Ashoknagar, Guna, Bhopal , Betul, Rajgarh, Agar Malwa , Ujjain , Ratlam, Alirajpur , Dewas , Dhar and Bhurhanpur and line route covers main villages in the area .

Now therefore , the State Government , after consideration of the application received hereby , accords permission to M/ s MP Power Transmission Package - I Limited , New Delhi , under Section 68 of the Electricity Act 2003, for construction of above mentioned 400 KV/ 220 KV / 132 KV overhead lines in different areas of Madhya Pradesh, on the following terms and conditions : -

i. The permission accorded under Section 68 of the Electricity Act , 2003 shall be limited up to laying/ construction of the overhead transmission lines as mentioned in Annexure for the purpose specified as above .

ii. The applicant Company shall be responsible to obtain "Right of Way " (ROW) clearance from District Magistrate, concerned departments and land owners at its own cost .

303

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

The applicant Company , shall terminate the transmission lines at MPPTCL's substations in accordance with the Lay -out plan & line orientation as approved by MPPTCL.

iv. Theconstruction of transmission lines will be done by the Applicant Company as per proposed route as marked on the topo sheet .

V. The construction of proposed lines will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act- 2003 as amended time to time and rules & regulations framed thereunder and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply) Regulations 2010 (as amended) , CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2010 (as amended) and CEA (Safety Requirements for construction , operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2011 (as amended).

vi . TheApplicant Company will be required to obtain " NO OBJECTION CERTIFICATE " from land owners of the Villages / Towns on whose land, support towers are to be erected .

vii. The land compensations towards damages in regard to tower base & ROW corridor for transmission lines will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority.

viii . In case cutting of trees is required for construction of lines, the Applicant Company shall obtain prior permission from the Competent Authority.

ix. In case of proposed crossing of the overhead line with existing Transmission lines , National / State highway , river , railway track, the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority.

x. In case the lines are proposed to pass over the forest land, the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in forest area . However, 'No Objection Certificate' of competent forest authority shall be required in case of the non- involvement of forest with laying of the line .

xi. In case the proposed lines pass near to the telecom lines or the lines of licensees , the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities .

xii. TheApplicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before proposed line is energized/charged.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

304

xiii. On completion of construction work of the proposed lines , the Applicant Company shall have to obtain permission from Electrical Inspector, before charging the lines, at its own cost .

xiv. If there is any damage to personal / public property during construction of proposed lines, Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority .

xv . Ifany charges are levied on the lines of the Applicant Company as per any statutory provision, the same shall be payable by the Applicant Company.

xvi . The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements ofState/ Central Govt . prevailing and as amended from time to time.

xvii . The Applicant Company shall indemnify the State Govt . from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between him and other party due to accident or any other reason during the work .

xviii . The permission for construction of lines is for four years from the date oforder issued by State Government . The Applicant Company shall complete the construction within this period and intimate the State Government and MPPTCL .

xix. The State Government may withdraw or cancel the approval at any time on expiry of the stipulated time period .

xx. On violation of any of the above mentioned terms / conditions , the permission shall stand CANCELLED automatically .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , NEERAJ AGARWAL , Officer on Special Duty.

305 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

Annexure

Development of Intra-State Transmission Work in M.P. through Tariff Based Competitive Bidding : PACKAGE - I

Transmission Elements

S.No.

1 400/220/132/33 KV GIS Substation at Mandideep (District -Raisen)

i

LILO of both circuits of Itarsi (PGCIL) - Bhopal 400 KV line at Mandideep GIS 400 KV S/ s

ii LILO of Hoshangabad - Adampur 220 KV line at Mandideep GIS 400 KV S/s iii LILO of Mandideep - Bhopal 220 KV line at Mandideep GIS 400 KV S / s

iv LILO of Mandideep132 -- Bagroda 132 KV line at Mandideep GIS 400 KV S /s

V

LILO of Mandideep 220 - MACT Bhopal 132 KV line at Mandideep GIS 400 KV S/s

2 220/132/33 KV substation Bisonikala (District- Hoshangabad)

i LILO of Itarsi - Handiya 220 KV line at Bisonikala 220 KV S/ s

ii LILO of Satpura - Handiya 220 KV line at Bisonikala 220 KV S/ s

jii LILO of Seonimalwa - Harda 132 KV line at Bisonikala 220KV S / s

3 220/132/33 KV Substation at Khargone (District- Khargone )

i LILO of both circuits of Chhegaon - Nimrani 220 KV line at Khargone 220 KV S/s ii LILO of Khargone - Julwaniya (Talakpura) 132 KV line at Khargone 220 KV S /s iii LILO of Bhikangaon - Bistan 132 KV line at Khargone 220 KV S/s

4 132/33 KV substation at Sodalpur (District- Harda )

i Bisonikala - Sodalpur132KV DCSS line .

ii Sodalpur - Sultanpur 132 KV DCSS line .

5 132/33 KV substation at Jawarjod (District - Sehore)

i LILO of Ashta - Sonkatch 132 KV line at Jawarjod 132 KV S / s

6 132/33 KV substation at Pathari (District - Raisen )

i Gairatganj - Pathari 132 KV DCDS line

7 132/33KV substation at Badi (District- Raisen)

i Bareli -Badi132KV DCSS line

ii Badi Shahganj 132KV DCSS line

8 132/33KV substation at Semrahat (District-Guna)

i Ashoknagar - Semrahat 132 KV DCSS line

ii Semrahat Aron 132KV DCSS line 306

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[ भाग 1

S.No.

Transmission Elements

  9     132/33 KV GIS substation at HOD Bhopal (District -Bhopal)
  i    Mugaliya Chhap - HOD Bhopal 132KV DCDS line
 10    220/33KV substation at Shahpur (District - Betul)
  i    LILO of Satpura TPS - Itarsi 220 KV line at Shahpur 220/ 33KV S /s
 11    132/33 KV substation at Chhapiheda (District- Rajgarh)
  i    Khujner - Chhapiheda 132KV DCSS line
  ii   Chhapiheda - Nalkheda 132KV DCSS line
 12    132/33 KV substation Bhatpachlana ( District - Ujjain)
  i    LILO of Badnagar - Orange Berchha 132KV DCSS line at Bhatpachlana 132KV
       S/ s
13     132/33KV substation at Dhodhar (District- Ratlam)
  i    LILO of Jaora - Daloda 132KV line at Dhodhar 132KV S / s
14    132/33KV substation at Pipalgaon ( District - Khargone)
 i     Kasrawad - Pipalgaon 132KV DCSS line
15     132/ 33KV substation at Ambaja (District- Alirajpur)
 i    LILO ofBarwani - Kukshi 132KV line at Ambaja 132KV S / s
16     132/33KV substation at Choubara Dheera (District- Dewas)
 i     Sonkatch  Choubara Dheera 132KV DCSS line
17     132/33KV GIS substation at Pithampur Sector- III (District - Dhar )
 i    Pithampur220 - Pithampur Sector - III 132KV DCDS line
18    System Strengthening Works (Burhanpur)
 i    Bahadurpur - Badgaon 132KV DCSS line

307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभव भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 क्र.- 166-2022- FWAD

कीटनाशी अधिनियम 1968 (1968 का.स. 46) की धारा 20 की उप धारा ( 1 ) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये तथा विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-6/60/73/2-14 दिनांक 24 सितंबर 1983 के स्थान पर कीटनाशी नियम 1971 की धारा ( 26) में निहित अर्हताऐ(स्नातक कृषि या विज्ञान में स नातक जिसमें रसायन शास्त्र का विषय शामिल हो ) रखने वाले निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दर्शाए गये क्षेत्र पर अधिकारिता होगी , की कीटनाशी निरीक्षक नियुक्त करती है ।

क्र.

अधिकारी का नाम

अधिकारिता

संपूर्ण मध्यप्रदेश 1 संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल में पदस्थ समस्त सहायक संचालक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी / कृषि विकास अधिकारी

अपना-अपना संभाग -2 संभाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के कार्यालय में पदस समस्त सहायक संचालक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी /कृषि विकास अधिकारी

अपना- अपना जिला जिले के उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास के कार्यालय में पदस्थ समस्त सहायक संचालक/वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/ कृषि विकास अधिकारी

अपना- अपना उप संभाग 4 अनुविभागीय अधिकारी कृषि के कार्यालय में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी कृषि तथा समस्त विषय वस्तु विशेषज्ञ (वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी)

5 विकासखंड स्तर पर पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी

अपना-अपना विकासखंड

6 सर्किल स्तर पर पदस्थ कृषि विकास अधिकारी (विस्तार)

अपना-अपना विकासखंड का क्षेत्र

प्रत्येक कीटनाशी निरीक्षक, संचालक , किसान कल्याण तथा कृषि विकास , राज्य अनुज्ञापन अधिकारी (पौध संरक्षण) एवं संचालनालयीन संयुक्त संचालक (पौ.सं. ) . संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, 'किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संबंधित जिले के उप संचालककिसान कल्याण तथा कृषि विकास तथा जिले के सहायक संचालक, (पौध सरंक्षण) एवं संचालनालयीन सहायक संचालक ( पौध सरंक्षण) का शासकीय रूप से अधीनस्थ होगा।

(माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन कृषि द्वारा अनुमोदित) 308

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[ भाग 1

No.क्रमांक: 166/2022 / FWAD in exercise of the power conferred by section 20 sub section1,2 of the Insecticide Act 1968 and in supersession of the departmental notification No.B - 6/60/73/2-14 dated 21September, 1983 issued in this behalf, the state Government hereby appoint the following officers possessing the qualifications prescribed (Graduate in Agriculture or a Graduate in Science with Chemistry as special subject) in section 26 of Insecticide Rules 1971 of the said order, as Insecticide Inspector. Who shall have jurisdiction over the areas shown below:

S.N

Jurisdiction

Name of the Officer

Whole of Madhya Pradesh 1 All Assistant Directors/ Senior Agriculture Development Officers/Agriculture Development Officers posted in the directorate of farmer welfare and Agriculture Development Madhya Pradesh Bhopal

Division Respective 2 All Assistant Directors /Senior Agriculture Development Officers/ Agriculture Development Officers posted in the office of Joint Director of farmer welfare and Agriculture Development of the Division .

3

Respective District All Assistant Directors/ Senior Agriculture Development Officers/Agriculture Development Officers posted in the office of Deputy Director of farmer welfare and Agriculture Development, in the District

4

Division Respective Sub- Sub Divisional officers Agriculture / All Subject Matter Specialists (Senior Agriculture Development Officers ) posted in the office of Sub Divisional Agriculture officer farmer welfare and Agriculture Development in the Sub Division .

5

Respective Block Senior Agriculture Development Officers posted at Block level

6 Agriculture Development Officer ( Extension ) posted at ADO circle level . Respective area ofBlock

Each insecticide inspector will be officially subordinate to Director, Farmer Welfare and Agricultural Development , State Licensing Officer ( PP) and Joint Director ( PP) Directorate , Concerning Divisional Joint Director, Farmer Welfare and Agricultural Development, Concerning Deputy Director, Farmer Welfare and Agricultural Development and Assistant Director Agriculture ( Plant Protection ) of Concerning District, Assistant Director Agriculture (Directorate Plant Protection) .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जितेन्द्र सिंह परिहार, उपसचिव, 309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

33

17

99

वन

अधिकार पट्टेदारों की संख्या

16

ग्राम कुल जनसं ख्या की

15

वनग्राम795 लमोटा

आर.285 एफ. 622, 569

पश्चिम

क्षेत्रकी

डिंडौरी,दिनांक18नवम्बर2022

14

वनग्राम सिलपिड़ी

619, 621

आर.एफ.

पूर्व

13

आर. एफ. 622

आर. एफ. 618

वननहींरहनेवाले चर्तुदिकसीमाएँ

आरक्षित

12

आर.एफ. 623

दक्षिणउत्तर

आर.एफ. 622

11 वनग्राम

आरक्षित

को राजस्व ग्राममें परिवर्तन करनेहेतु

वननही रहनेका कारण

10

68.140

291.070

जो आरक्षित वननही रहेगा

वनग्रामका क्षेत्र(हे.में)

344.620

9

80.220

वनग्राम

का भौगोलिक रकबा

विकासखण्ड-समनापुर

8

कांदावानी

धुरकुटा

वनग्राम कानाम

विभागप्रमुखोंकेआदेश

7

का

कक्षों वनकक्ष

622B, 6238, 624B

618B, 619B, 6218

क्रमांक जिसमें

वनग्राम स्थितहै

6

के-2 बिजौरी

डी-12 ढाबा, के-2 बिजौरी

वनखंड कानाम

5

धुरकुटा

कांदावानी

वन परिसर कानाम

कार्यालय,कलेक्टर,(जनजातीयकार्यविभाग)डिण्डौरीजिलाडिण्डौरी

4

दक्षिण समनापुर

दक्षिण समनापुर

वन परिक्षेत्र कानाम

3

डिडौंरी

डिडौँरी

वनमण्डल कानाम

2

तहसील

कानाम

उपरोक्तप्राप्तनिर्देशोंकेपरिपालनमेंवनग्रामोंकीराजस्वग्रामोंमेंसंपरिवर्तनकीकार्यवाहीपूर्णकीगई।उपखण्डस्तरीयवनाधिकारसमिति द्वाराप्रस्तुतप्रस्तावएवंअनुशंसाकेपरीक्षणउपरांतजिलास्तरीयवनाधिकारसमितिद्वाराडिण्डौरीजिलेकेनिम्नांकितवनग्रामोंकोराजस्वग्राममें संपरिवर्तनकरनेकानिर्णयलियागया।

मध्यप्रदेशशासनजनजातीयकार्यविभागमंत्रालयभोपालकेज्ञापक्रमांकएफ23-2/2021/25-3/384भोपालदिनांक22.04.2022एवंज्ञापन क्र.एफ23-2/2021/25-3/484भोपालदिनांक26.05.2022द्वाराजारीनिर्देशकेतारतम्यमेंमंत्रीपरिषदआदेशआईटमक्रमांक15दिनांक04मई 2022द्वाराकियेगयेअनुसमर्थनकेपरिपेक्ष्यमेंराज्यशासनद्वाराअनुसूचितजनजातिऔरअन्यपरम्परागतवननिवासी(वनअधिकारोंकीमान्यता) अधिनियम2006कीधारा-3(1)(ज)केप्रावधानअंतर्गतप्रदेशके827वनग्रामों(वर्तमानमेंवनविभागकेप्रबंधनएवंनियंत्रणाधीन)कोराजस्वग्रामोंमें संपरिवर्तनकरनेकानिर्णयलियागयाहैं।जिसमेंसे86वनग्रामडिडौंरीजिलेकेसम्मिलितहै।

1डि डिण्डौरी

क्र.

2डिण्डौरी

क्र.-3478-सहा.आयु.वनअधि.-2022 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

310

[ भाग 1

45

33 35

5

2

131

2 110

वन अधिकार पट्टेदारों कीसंख्या

86

41

188

$36

08

280

308

354

792

544

342

16

1114

650

ग्रामकी कुल जनसंख्या

578

610

684

805

15

पश्चिम

राजस्वक्षेत्र

आरएफ,365

आर.एफ.645, 644

आर.एफ.589

आर.एफ.608,

आर.एफ.582,

आर.एफ.568

आर.एफ.580,

आरएफ.583

आरएफ.606,

यनग्रामरजनी सरई

राजस्वक्षेत्रएवं ग्रामखामा

बुड़नेरनदीएवं राजस्वक्षेत्र

एवंवनग्राम रजनीसरई

आर.एफ.401, ओ-1549,1538

363

14

आरएफ.

वनग्राम धुरकुटा

पूर्व

आर.एफ.388

437,441

राजस्वक्षेत्र ग्राम डोगरीटोला

आर.एफ.399

आर.एफ. 568,569

आर.एफ. 602,604

आरएफ. 380,362,

आर.एफ. 581,583

वनग्रामढाबा

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.592

आर.एफ.568

आर.एफ.679आरएफ.587

आरएफ. 679,580,

384

594

504

13

सरई

दक्षिण

आर.एफ.405

नदीसीमा

आर.एफ.388

आर.एफ.578

आरएफ.644, 647

आर.एफ.361,

आर.एफ.625

आर.एफ.590

आर.एफ.589

आर.एफ.588,

आर.एफ.600,

वनग्रामअजगर

वनग्रामझामुल

वनग्रामरजनी

छत्तीसगढ़सीमा एवंराजस्वक्षेत्र

आरक्षितवननहीरहनेवालेक्षेत्रकीचर्तुदिकसीमाएँ

439

12

उत्तर

राजस्वक्षेत्र

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.579

आर.एफ.604

आर.एफ.566

यनग्रामडावा

आर.एफ.572

राजस्वक्षेत्र,ग्राम घनरास

आर.एफ.814एवं राजस्वसीमा

आरएफ.337,361

आर.एफ. 608,609

आर.एफ.586,588

आर.एफ.669एवं वनग्रामअजगर

वनग्रामगौराकन्हारी एवंराजस्वक्षेत्र

"

11

-"-राजस्वक्षेत्र,आर.एफ.

आरक्षितवन नहीरहने काकारण

160.340

169.410

412.860

354.720

308.360

439.230

548.600

488.280

409.270

374.890

305.680

209.590

10

579.270

384.920

167.940

करंजिया

वनग्रनग्रामका क्षेत्र(हे.में)जो आरक्षितवन नहीरहेगा

1.180

268.250 205.940

424.960

345.730

498.640

428.490

314.000

396.180

403.920

9

622.610

239.160 261.18

भौगोलिक रकबा वनग्रामका

विकासखण्ड- 169.410

सरई

जामपानी

बीतलबेहरा

सिमरखा

ढाबा

हल्दीकरेली

649.620रजनीसरई

झामुज रंजरा

नमोठा

बंजरा

अजगर

जीलंग

फिटा फेटारी

लमोर

582.610गौरा-कन्हारी

वनग्रामकानाम

400

364b

6038

6058

438b,

7

6258,

5718

6458,646 5658,5668,

5778,5788

3576,361b, 362b,363b,

5728,5738, 574B,5758

5678,5688, 5768,

5908,5708

5798,5818, 5838,584B

5858,5868 6008,5938

387,389b,390, 391b

वनकक्षकक्षों काक्रमांक जिसमेंवनग्राम स्थितहै

6

बिजौरी

K-1धनौली

डी-6लयेदा

श्री-6लगेदा

डी-12ढाया

डी-12ढाया

डी-12बाबा

डी-12ढाबा

सी-12-12ढाबा

डी-12ढाबा

डी-12काया

वनखंडकानाम

डी-11कोलबीजा

डी-12ढाबा

डी-10बुल्कापानी

डी-12काया, डी-10बुल्कापानी

डी-12ढाबा,के-2

मानिकपुर रसोई माधोपुर

सिमरखा

कन्हारी

रजनीसरई

बंजरा

कन्हारी

झामुल

5

रंजर

अजगर अजगर जीलंग

फिटारी

हल्दीकरेली

वनपरिसर कानाम वन

4

उत्तरसमनापुर

पश्चिमकरंजिया

उत्तरसमनापुर

उत्तरसमनापुर

उत्तरसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

दक्षिणसमनापुर

वनपरिक्षेत्रकानाम

डिडीरी

डिडौरी

विडौरी

डिडौरी

3

वनमण्डल कानाम

2

17बजाग

15डिण्डौरीडिडौंरी

16डिण्डौरीडिडौरी

14डिण्डौरी

12डिण्डौरी

13डिण्डौरी

10डिण्डौरीविडीरीदक्षिणसमनापुर

11डिण्डौरीडिडोंरी

9डिण्डौरीडिडौंरी

1

6डिण्डौरीडिडारी

5डिण्डोरीडिडारी

7डिण्डौरीडिडौरी

8डिण्डौरीडिडारी

4डिण्डौरीडिडॉरी

3डिण्डौरीडिडौंरी

क्र.तहसील कामाम 311

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

08

39

39

यन अधिकार पट्टेदारों कीसंख्या

242

552

345 16

599 633

1197

ग्रामकी कुल जनसंख्या

15

867

पश्चिम

आरएफ.687. 688

आर.एफ.874, 684

आरएफ.671.

0

113

24

196

771

532

358

292

470

आर.एफ.704

695 आर.एफ.707,

आर.एफ.685, एवंवनग्राम केन्द्राबेंडरा आर.एफ.679 एवंवनग्राम बर्थना

राजस्वक्षेत्रएवं आर.एफ.678

राजस्वक्षेत्रएवं आरएफ,683

आरएफ.,722,

राजस्वक्षेत्रएवं आर.एफ.665

725एवंग्राम जुगदेई

14

पूर्व

राजस्वक्षेत्र

आरएफ. 695,693 आर.एफ.729

आर.एफ.669

आर.एफ. 678,688, 684

आर.एफ. 67070,673,

739

13

वनग्राम लदरादादर दक्षिण

आर.एफ.690, 688

आरएफ.670

आर.एफ.672, 675

आरएफ.726,

राजस्वक्षेत्र ग्राममिलकीगांव

वनग्राम त्रिछुला

एवं छत्तीसगढ़ सगढ़ सीमा

आर.एफ.719

आर.एफ. 693,695

आर.एफ.67. 676

आर.एफ.706 एवंराजस्व क्षेत्र

आर.एफ.706

राजस्वक्षेत्रआर.एफ.682

आर.एफ.887. 685

आरएफ.717, 684

आर,एफ,678

राजस्वक्षेत्रएवं आरएफ.680

राजस्वक्षेत्र,ग्राम चकरारटोला

723,729,722,

रक्षितवननहींरहनेवालेक्षेत्रकीघतुंदिकसीमाएँ

12

उत्तर

आर.एफ.685

आरएफ एफ.696

आर.एफ.68 686,695

वनग्रामचवचकरारएवं आर.एफ.671

आर.एफ.727.731, 740,738,739

आर.एफ.707

आरएफ,678

आरएफ.688

आरएफ.674,675

आर.एफ.704एवं ग्रामखम्हारखुदरा

वनग्रामपण्डरीपानी एवंआर.एफ.682

वनग्रामपण्डरीपानी एवंआर.एफ.683

11

आरक्षितवन नहीरहने काकारण

421.120

82.770

260.880

250.050

145.580

166.510

294.820

468.720

10

362.070

267.630

वनग्रामका क्षेत्र(हे.में)जो आरक्षितवन नहीरहेगा

243.120 216.420

7088,6958

254.980 95.190

295.380

263.430

491.240

216.420

165.700

321.670

373.510 290.520

9

वनग्रामका भौगोलिक रकबा

बर्थना

लदरादादर

बकरार

8

ठाड़पथरा पण्डरीपानी

केन्द्रा न्द्राबहरा ददरगांव (कुटेली)481.570

838

88C

6848

7

664C

6831

688

6688,698

6908, 691B,66928, 6938, 686C,

6898,

6708,664

6678,671 5718, 6728,86738, 674C, 5750,

7228,7268, 7298,7 7388, 7308, 739B

वनकक्ष/कक्षोंवनग्राममकानाम काक्रमां कमांक जिसमेंवनवनग्राम स्थितहै

6

K-3उद्धौर

K-3उदौर

K-3च्द्धौर

K-3 उद्धौर

K-3उद्धौर

K-4खन्नात

वनखंदकानाम

बोयरहा

उद्धौर

दोमुहानी

त्रिछुला

कान्दा न्दाटोला

6808

6818

6858,6868,

6968,705B

7088088,6958

6758,66768, 677B, 6788

678C, 8C,679B,

K-3उदौर

K-3उबीर

K-3उत्बीर

K-3उद्धौर

K-3उबीर

K-3प्रबोर

बोयरहा

कांदाटोला

पण्डरीपानी

5

घोयरहा

चकरार

पण्डरीपानी ददरगांव चकरार

वनपरिसर कानाम

4

पश्चिमकरजिया

चमकरंजिया पश्चिम

पश्थिनकरजिया

पश्चिमकरंजिया

कांदाटोला

पण्डरीपानी

दक्षिणउद्धौर

दक्षिणउद्धौर

पश्चिमकरंजिया

श्चिमकरजिया

पश्चिश्चिमकरंजिया

वनपरिक्षेत्रकानाम

3

डिडौरी

डिडॉरी

डिडारी

डिडौरी

वनमण्डल

डिडारीपश्चिमकरंजिया

कानाम

2

बजाग

पजाग

बजाग

बजाग

22 1 18

21

19

डिडौरीपश्चिमकरंजिया

डिडॉरीपश्चिम चमकरंजिया

डिडौंरीपश्चिमकरंजिया

डिडौरीपश्चिमकरंजिया

बजाग बजाग

बजाग

बजाग

24बजाग

27

26बजाग

25

28 2

23बजाग

20बजाग

क्र.तहसील कानाम [ भाग 1 312

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

11

62 06

22

55

151

544

1711

67

201

812

21

24:

251

796

554

कुल जनसंख्या

ग्रामकीदन अधिकार पट्टेदारों कीसंख्या

791

B12

पहाड़

699

15

पश्चिम

आर.एफ.718

राजस्वक्षेत्र

धनग्राम जगतपुरएवं आर.एफ.830

आर.एफ.775

राजस्वक्षेत्र

आरएफ.783,

वनग्राममावलीया

ओ-1647, 648एवंग्राम खन्नात

राजस्वक्षेत्रएवं आरएफ.224 आरएफ.698,

आरएफ.818,

राजस्यक्षेत्रएवं

राजस्वक्षेत्र ग्रामगोपालपुर

सीमा

831

779

छत्तीसगढ़

14

आरएफ.

पूर्व

एवं1131 आरएफ.राजस्वक्षेत्रएवं

नर्मदानदी

आर.एफ.778

राजस्वक्षेत्र

767,785

आर.एफ. 832,830,

राजस्वक्षेत्र,

790,798

782,780,

आरएफ. 821,822

आर.एफ. 817,816

आर.एफ.700

आर.एफ. एफ.227 आर.एफ. 657,658

797

13

दक्षिण

आर.एफ.224

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.830

आर.एफ.846, 847

आर.एफ.826, 828

आर.एफ.789,

आरएफ.781, 782

राजस्वक्षेत्र छलीसगढ़सीमा

आरएफ.898

धनग्राम जोगीग्वाराएवं आर.एफ.810

वनग्राम जोगीग्वाराएवं आरएफ.806, 810,804

आर.एफ.660, 659

गारएफ.769. 772,773,756, 788

837

आरक्षितवननहींरहनेवालेक्षेत्रकीघर्तुदिकसीमाएँ

832

12

उत्तर

आर.एफ. 228

नर्मदानदी

788,787

आर.एफ.801

आर.एफ.658

२.एफ.755 एवं राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.836,

आरएफ.699

आर.एफ.779,778

आरएफ.808,809

एवं आरएफएफ.818 वनग्रामबापली

आर.एफ.855एवं राजस्वक्षेत्र

धारएफ.833,831,

आरए

आर रएफ.783785.

11

आरक्षितघन नहीरहने काकारण

59.280

97.860

10.830

328.560

139.380

82.240

809,570

628.410

539.690

5.550

10

265.130

393.700

393.010

डिण्डौरी

वनग्रामका क्षेत्र(हे.में)जो आरक्षितवन नहीरहेगा

197.860

70.830

546.510

91.770

657.510

335.440

835.320

433.160

9

280.170

124.710

400.970

वनग्रामका भौगोलिक रकबा

विकासखण्ड-

खारीडीह

कवीरचबूत

जगतपुर

8

घौरादादर

सोनतीरथ

बावली जोगीग्वारा

लिम्हा

बिजौरी

पाण्डपुर

दलदलकप 145.990कपोटी

रीचोढ़ा पकरीर

टिकराभंव भंवरखण्डी59.280

वनग्रामकानाम

8278

223

8318

8498

7648

7848

7778

7888

7

8058

811B

7948,7928

800B,801B,

656B,6578, 6588,6598

6978,6988, 6998,7008

काक्रमांक जिसमेंवनग्राम स्थितहै

6

K4-रुखन्नात

K4- खन्नात

K4-खन्नात

K4- खन्नात

K4-खन्नाव

K4-खन्नात

K4-खन्नात

K4-खन्नात

K-3उद्धौर

K4-खन्नात

K4-खन्नात

K-3उद्धौर

S-11मयलपौड़ी

वनखंडकानामवनकक्ष/कक्षों

जगतपुर पकरीसोका भंवरखण्डी

दलदलकपोटी

खारीडीह

सोनतीरथ

जगतपुर

5

सेनगूढ़ा

चौरादादर

करंजिया

बहादुर

पाण्डपुर

जोगीग्वारा

वनपरिसर कानाम

डिण्डौरी 4

परिक्षेत्रकानाम

पूर्वकरंजिया

पूर्वकरजिया

पूर्वकरंजिया

पूर्वकरंजिया

पूर्वकरंजिया

पूर्वकरंजिया

पश्चिमकरंजिया

पूर्वकरंजिया

पूर्वकरजिया

पश्चिमकरंजिया

पूर्वकरंजिया

पूर्वकरंजिया

डिडॉरी

डिडारी

3

डिडॉरी

डिडारी

डिडौंरी डिडौरी

वनमण्डलवन

कानाम

बजाग बजाग

2

कानाम

40

38बजाग

39

35बजाग

41बजाग

34बजाग

36बजाग

42डिण्डौरीडिडौरी

33बजाग

37बजाग

32बजाग

30बजाग

31बजाग

क्र.तहसील 313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

55

22 10

55

735

वन अधिकार पट्टेदारों कीसंख्या

20

357

305

16

506

543

1215

555 318 332

673 731

1159

251

850

ग्रामकी कुल जनसंख्या

15

पश्चिम

वनग्राम खुवदुरपानी

राजस्वक्षेत्र

राजस्वक्षेत्र

262,283

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.124

आरएफ.190

आर.एफ.281,

आरएफ.287, 288

वनग्रामघुघरी

राजत्त्वक्षेत्रएवं भार्च

राजस्वक्षेत्रएवं पी.डब्ल्यू.डी.मार्ग

राजस्वक्षेत्रएवं ग्रामचंदा राजस्वक्षेत्रएवं ग्रामगोपालपुर

आर.एफ.123 ओ-1330एवं

14

295

आर.एफ.

पूर्व

वनग्राम गोरखपुर

राजस्वक्षेत्र

आरएफ. 290,293

आर.एफ.123

आर.एफ,188

आर.एफ.243

आर.एफ.122 आरएफ,160

आर.एफ.289

वनग्रामशरना

कीचतुदिकसीमाएँ

वनविकास निगमक्षेत्र आर.एफ.255

278,288एवं पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग

राजस्वक्षेत्र एवंआर.एफ.

296

13 189

दक्षिण

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.287

राजस्वक्षेत्र

राजस्यक्षेत्र

आर.एफ.284

आर.एफ.122 आर.एफ.158

आर.एफ.124

आर.एफ.295,

आर.एफ.147, 183

आर.एफ.190,

राजस्वक्षेत्रएवंआर.एफ.184 ग्रामगनवाही

वनविकास निगमक्षेत्रआर. एफ.255एवं राजस्वक्षेत्र

वनग्राम घुण्डीसरई,आर. एफ,290,296

आरक्षितवनमहीरहनेवालेक्षेत्र

115

12

उत्तर

राजस्वक्षेत्र

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.240

आर.एफ160

आर.एफ.279

आरएफ.293

आरएफ.280

उब्ल्यूडी.मार्ग

आर.एफ.292,293

आरएफ123,116

आर.एफ.190,188

आर.एफ.112,113,

यनग्ग्रामखुवदुरपानी

राजस्वक्षेत्रएवंपी.

वनविकासनिगम

क्षेत्रआर.एफ.262. 254

11

आरक्षितवन नहीरहने काकारण

261.940

275.800

10

146.390 269.980

1108.630 179.420

अमरपुर

वनग्रामका क्षेत्र(हे.मे)जो आरक्षितवन नहीरहेगा

277.490

286.210

762.460735.800

278.140273.010

178.560 290.040

9

193.530181.080

605.600562.000

526.080431.960

234.690

686.290660.180

वनग्रामका भौगोलिक रकमा

विकासखण्ड-

हथकटा

8

उसरीघुण्डी531.950428.130

झरना

उमरधा

रानीबुदार देवकरा

जैतपुरी565.810484.910

गोरखपुर

कुदवारी राम्हेपुर

पटकुही

सुरखी

घुधरी

खुददुरपानी1242.460

वनग्रामकानाम

286

256

294

7

1848

114B 182

300

285

289

242

297

1898,1908

1228 1588,1598, 1608

वनकक्षकक्षों काक्रमांक जिसमेंवनग्राम स्थितहै

6

S-14नेक्सा

वनखंडकानाम

S-8अझवार

S-8अझवार 5-6बरखेड़ा

S-10सुबखार

की-7घारपानी

डी-7धारपानी

सी-7धारपानी

S-10सुक्खार

डी-7चारपानी

डी-7धारपानी

डी-7चारपानी

डी-7बारपानी

S-10सुबखार

5

अमरपुर

हर्राटोला

उमरवा

देवकरा सुरखी

राम्हेपुर

मोहनझिर

रानीबुढ़ार

पिपरिया

कुदवारी

पटकुही

पिपरिया

घुघरी घुघरी

वनपरिसर कानाम

4

शाहपुर

शाहपुर शाहपुर

अमरपुर

अमरपुर

डिण्डौरी

अमरपुर

अमरपुर

अमरपुर

अमरपुर

अमरपुर

डिण्डौरी

डिण्डौरी

वनपरिक्षेत्रकानाम

3

वनमण्डल कानाम

2

कानाम

47डिण्डौरीडिडौरी

51डिण्डौरीबिडारी

45डिण्डौरीडिडौरी

क्र.तहसील

43डिण्डौरीडिडॉरी

44डिण्डौरीडिखोरी

52डिण्डौरीडिडारी

49डिण्डौरीडिडौरी

50डिण्डौरीडिडौंरी

54डिण्डौरीडिसौरी

56डिण्डौरीढिडौरी

48डिण्डौरीडिडौरी

46डिण्डौरीडिडीरी

55डिण्डौरीडिडौरी

53डिण्डौरीडिडौरी 314

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[ भाग 1

R

22

वन

अधिकार पट्टेदारों कीसंख्या

195

1801

557

925

1121 1158

1026

2505

294

1204

45

395

ग्रामकी कुल जनसंख्या

15

पश्चिम

520

वनग्राम सिलपिड़ी

महेशपुरी

राजस्वक्षेत्र

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.17232

आर.एफ.515

राजस्वसीमा

राजस्वक्षेत्र ओ-1509

आरएफ.34

राजस्वक्षेत्रएवं

ধনয়ামटिकरा

वनग्रामचंदव दवाही358

राजस्वसीमा एवंआरएफ

आर.एफ.48 एवंराजस्वक्षेत्र

ओ-1140,1141

चर्तुदिकसीमाएँ

14

पूर्व

सीमा

वनग्राम छीरपानी

राजस्वक्षेत्र

धनग्राम टिकरा महेशपुरी राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.43

आर.एफ.46

आरएफ,594

राजस्वसीमा

वनग्रामचाड़ा

राजस्वक्षेत्र

राजस्वक्षेत्र

.एफ481 एवंओ- 1597,1598

राजस्वएवं आरएफ.564

राजस्वक्षेत्र एवं जिला

दक्षिण

13 राजस्वक्षेत्र

आरएफ.45

आर.एफ561

राजस्यक्षेत्रआर

आरएफ.46

राजस्वक्षेत्र

आर.एफ.48 आर.एफ.263, 261

राजस्वसीमा

राजस्वक्षेत्र

राजत्त्वक्षेत्र

आरएफ.47

वनग्रामतातंर

राजश्वसीमा

आरक्षितवननहीरहनेवालेक्षेत्रकी

12

उत्तर

आर.एफ.7

आर.एफ.238

राजस्वक्षेत्र

वनग्रामचाड़ा

आरएफ.17

राजस्वक्षेत्रक्षे

आरएफ.46

राजस्वक्षेत्र

वनग्रामचाड़ा

आर.एफ.46

आर.एफ555

आर.एफ.518,581

आर.एफ.48एवं राजस्वक्षेत्र

आर.एफ517एवं

आरएफ466,468

11

आरक्षितवन

--

-"-

-"-

नहीरहने काकारण

10

9.910

591.190

94.040

382.390

बजाग

शहपुरा

वनग्रामका

क्षेत्र(हे.में)जो आरक्षितवन नहींरहेगा

9 425.020334.090

415.150412.930

392.260376.490

503.080418.210

731.170731.170

758.600

1599.1001562.930

51.850

188.130188.130

भौगोलिक रकबा

298.820275.940

385.360

107.240 146.750146.750

विकासखण्ड-

विकासखण्ड-

8

चाड़ा

चन्द्रागढ़

तातेर

ढोलबीजा

झगरैहटा

तरच

सिलपिड़ी

गढी

चंदवाही

छीरपान

टिकरामहेशपुरी349.770340.420

जलधलधरा

घुण्डीसर

जल्दा-बौना

7

2608

3378

516C

17B

348

46B

48B

45B

46B

7B,88

5138,516B, 5178,5618, 562B,563B,

510B,513D, 504B,505B,

5188,5208, 558B,5598, 560B

4048,4668, 4678,4688, 4118

काक्रमांक जिसमेंदनग्राम स्थितहै

5678 510C,511,512, 513C

6

S-5

SH-5

वनखंडकानामवनकक्षकक्षोंवनग्रामकानामवनग्रामका

डी-दोलबजा

K-2बिजौरी

SH-14 14अमेरा

K-2बिजौरी

K-2बिजौरी

SH-14 14अमेरा

K-2बिजौरी

डी-7चन्द्रागढ़

SH-14अमेश

SH-14अमेरा

SHP-10 ०संग्रामपुर

D-6लवेदा,DP

हड़सिंगरी,DP-75

पिपरिया,DP-76

पिपरिया

5

तरच

बोलबीजा

तातेर

बिलगांव चाड़ा

सिलपिड़ी

भौना

भंगरटगर

पौड़ी

छौरपानी छीरपानी

संग्रामपुर चंदवाही छीरपानी

वनपरिसर कानाम

बजाग

अमरपुर

बजाग

बजाग

बजाग

बजाग

अमरपुर

शहपुरा शहपुरा शहपुरा

शहपुरा

शहपुरा

शहपुरा

शहपुरा

परिक्षेत्रकानाम

वनमण्डलवन

कानाम

2

बजागडिडौंरी

डिण्डौरीडिडीरी

i

बज

63बजागडिडारी

60बजागडिडौँरी

61बजागबिडारी

62बजागजिखौरी

क्र.तहसील कानाम

58डिण्डौरीडिडौरी

65शहपुराडिडौरी

66शहपुराडिडौरी

64शहपुराडिंडौरी

69शहपुराडिडॉरी

70शहपुराडिडौंरी

68शहपुराडिठौरी

67शहपुराडिडीरी 315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

128

16

161

55

17

5

33

35

अधिकार प‌ट्टेदारों यन कीसंख्या

482

285

1075

792

772

264

488

245

450

381

21

ग्रामकी कुल जनसंख्या

16

पश्चिम

आर.एफ.869

आर.एफ.873

आर.एफ.875

आरएफ.878

आर.एफ.984

नर्मदानदी

आर.एफ.990

राजस्वक्षेत्र जिलासीमा

राजस्वक्षेत्र231

धनविकास निगमक्षेत्र

वनविकास निगम'क्षेत्रएवं आरएफ.944

वनविकास निगमक्षेत्रएवं आर.एफ.942

14

आर.एफ. वनग्राम टिकरा महेशपुरी

पूर्व

राजस्वक्षेत्र

राजस्वक्षेत्र

आरएफ. 988,969

नर्मदानदी

873,874

ओ-1807

वनविकास निगमक्षेत्र

आर.एफ.808 एवंराजस्व क्षेत्र

वनविकास निगमक्षेत्र एवंआर.एफ. 948

एवंआर.एफ. 941,944 वनविकास निगनिगमक्षेत्र

वनविकास निगमक्षेत्र एवं आर.एफ. 955

दक्षिण

राजस्वक्षेत्र

नर्मदानदी नर्मदानदी

आर.एफ.983

आर.एफ.988

आरएफ,879

वनविकास निगमक्षेत्र

वनग्रामडोमी

वनविकास निगमक्षेत्रएवं राजस्वक्षेत्र

वन वनविकास निगमक्षेत्र

वनविकास निगमक्षेत्रएवं आर.एफ.981

आर.एफ एफ.874एवं

ओ-1795एवं राजस्वक्षेत्र

नारक्षित वननहींरहनेवालेक्षेत्रकीघतुदिकसीमाएँ

12

उत्तर

बार.एफ.889

आरएफ.873

आरएरएफ.890 बनग्रामग्रामददरगांव

आरएफ एफ.873,87 875

आरएफ.886एवं ओ-1783

वनविकासनिगमक्षेत्र

वनविकासनिगम क्षेत्रएवंआरएफ.946

विकास वनविकनिगम क्षेत्रएवंआर.एफ.953

वनविवविकास क्षेत्रएवंआर.एफ.940 निगम

वनविकार कासनिगमक्षेत्र

11

"

आरक्षित तवन रहने कारण

8.250

6.820

483.530

10

265.950

149.560

363.330

656.730

157.090

120.300

267.940

238.1100

223.4 3.440

408.2

206.8

मेहंदवानी

वनग्रामका क्षेत्र(हे.में)जो आरक्षितवन नहीरहेगा

140

2.550

8.030

6.670

130.220

9

495.030

226.6

268.0

684.1

206.30300

285.85.840

122.96960

भौगोलिक रकबा

242

177.77.470

440.40.490 270.851.850

विकासखण्ड-

मरपुर

दादरघुघरी

बदगिरी

झामझोला

सलैया

हर्राटोल

ददरगांव

खुदरी हिरदेपुर

खम्हारिया

धिरहेप रहेपानी

वनग्रामकानामवनग्रामका

941B

8736

870B

9458

8758

943B

8808

9548

9898

984B

9498

9908

काक्रमांक जिसमेंवनग्राम स्थितहै

6

एस.एच.14अमेरा

जे24मुरका

एस.एच.21कुटरई

जे24पुरका जे24मुस्का

एस.एच.21कुटरई

एस.एच.35बदगिरी

वनखंडकानामवनकक्षकक्षों

जे29मसूरघुघरी

जे29मसूरधुधरी

जे29मसूरघुघरी

जे29मसूरघुघरी

जे29मसूरघुघरी

5

हर्राटोला

हर्राटोला

हर्राटोला

सलैया

चिरईपानी

हर्राटोला

हर्राटोला

कुटरई

हिरदेपुर

ददरगांव डोभी

खुदरी

कानाम

मेंहदवानी

मैंहदवानी

मेंहदवानी

मेंहदवानी

मेंहदवानी

मेंहदवानी

मेंहदवानी

मेंहदवानी

मैध्दवानी

मेंहदवानी

मेंहदवानी

मेंहदवानी

वनपरिक्षेत्रकानामवनपरिसर

डिडौंरी

डिडौरी

वनमण्डल कानाम

2

78शहपुराडिडौरी

74शहपुरा

1

72शहपुराडिडौरी

73शहपुरा

81शहपुरा

82शहपुराडिडारी

75राड़पुराडिडॉरी

76शहपुराडिडॉरी

79शहपुराडिडौरी

77शहपुराडिडौरी

80शहपुराडिडौरी

71शहपुराडिडौरी

क्र.तहसील कानाम 316

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[ भाग 1

उपरोक्तसंपरिवर्तनराजस्वग्रामोंमेंभू-अभिलेखोंकातैयारकियाजाना,संधारणएवंप्रबंधनतथाअ‌तनीकरणकियेजानेतथाराजस्वविवादोंकेनिपटारेहेतु व्यवस्थाबनायेजानेकाभीनिर्णयलियागयाहै।उक्तकेअनुपालनमेंनिम्नानुसारकार्यवाहीसुनिश्चितकीजावेगी।

1/वनग्रामसेसंपरिवर्तनराजस्वग्राममेंभू-अभिलेखोंकातैयारकियाजाना(1)सर्वप्रथमऐसेराजस्वग्रामको,जिसतहसीलमेंवेस्थितहैं।'केनिकटतमपटवारीहल्केके साथसंबंद्धकियाजाए,इसप्रकारउनकेभू-अभिलेखतैयारकरनेहेतुभू-सर्वेक्षणकाकार्यऐसेपटवारीहल्केकाअंशभागभानतेहुएप्रारंभकियाजासकेगा।वनग्रामसे संपरिवर्तितराजस्वग्रामकोनिकटतमपटवारीहल्केमेंसमामेलितकरऐसेपटवारीहल्केकीपुनर्विरचनाकाप्रस्तावजिलाकलेक्टरद्वाराआयुक्त,भू-अभिलेखकीओरभेजा जाएगा,जिसकेआधारपरआयुक्त,भू-अभिलेखमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959कीधारा104केउपबंधोंकेअधीनऐसेपटवारीहल्काकीपुनर्विरचनाकाआदेशजारी करेंगे।

(2)वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकीबाह्रासीमाओंकोचिन्हांकितकरतेहुएऐसेराजस्वग्रामकाकुलभू-भाग,तथावनविभागकेपासउपलब्धसभीभू-अभिलेख, भू-सर्वेक्षणकरराजस्वभू-अभिलेखतैयारकरनेतथाराजस्वभू-अभिलेखसंधारितकरनेहेतु,जिलासर्वेक्षणअधिकारी(कलेक्टर)कोसौंपेजाएंगे,जिन्हेंभू-सर्वेक्षणकेकार्यके लिएप्राथमिकअभिलेखकेरूपमेंउपयोगकियाजाएगा।वनविभागद्वाराचिन्हांकितबाह्रासीमाओंकेविषयमेंसीमाचिन्होंतथानिर्देशांको(रिफरेन्सपॉइंट)कारजिस्टर मध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनबनेमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता(भू-सर्वेक्षणएवंभू-अभिलेख)नियम,2020(जिन्हेंआगेसर्वेक्षणनियमकहागयाहै)केनियम 10मेंविहितप्रारूप-दसमेंरखाजायेगा।

(3) आयुक्त,भू-अभिलेखद्वाराभू-सर्वेक्षणप्रारंभकरनेकेलिएसर्वेक्षणनियमकेनियम10केअधीनप्रारूप-बारहमेंअधिसूचनाजारीकीजाएगी.औरउक्तअधिसूचना कीदिनांकसेऐसेराजस्वग्रामकेक्षेत्रकोभू-सर्वेक्षणकेअधीनधारितसमझाजाएगा।राजस्वग्राममेंभू-सर्वेक्षणकाकार्यसंपन्नहोचुकनेकेपश्चातआयुक्त,भू-अभिलेखएवं बंदोबस्तद्वाराभू-सर्वेक्षणकोबंदकरनेकीघोषणासर्वेक्षणनियमकेनियम10केअधीनविहितप्रारूप-तेरहमेंजारीकीजाएगी।

(4)सर्वेक्षणसंक्रियाएंसंपन्नकरनेकेदौरानऔरबादमेंभू-अभिलेखसंधारणकेप्रत्येकप्रक्रमपरयथास्थितिनगरेत्तरक्षेत्रोंकीभूमि(आबादीकोछोडकर)केसर्वेहेतु मार्गदर्शिकाजोआयुक्तभू-अभिलेखकेपत्रक्रमांक158/2021दिनांक16/02/2021द्वाराजारीकीगईहै,केप्रावधानभीयथोचितपरिवर्तनसहितअनुसरितकिएजाएंगे।

(5) जिलासर्वेक्षणअधिकारी(जिलाकलेक्टर)ऐसेराजस्वग्राममेंसर्वेक्षणसंक्रियाओंकेप्रारंभहोनेकीअधिसूचनासर्वेक्षणनियमकेनियम14केअधीनविहितप्रारूप- चौदहमेंजारीकरेगा।इसप्रकारसर्वेक्षणसंक्रियाप्रारंभकरसर्वप्रथमड्रोनपदतिकाउपयोगकरतेहुएनक्शातैयारकरायाजाएगा,जिसमेंस्थलपरभूमिउपयोगकेआधारपर कृषिउपयोगमेंलिएजारहेभू-खण्डकोसर्वेक्षणसंख्यांकतथाकृषिभिन्नप्रयोजनमेंउपयोगमेंलिएजारहेभू-भागकोब्लॉकसंख्यांकदिएजाएंगेऔरब्लॉकसंख्यांकके भीतरअलग-अलगप्रयोजनकेअनुसारउपयोगमेंलियेजारहेभू-खण्डसंख्यांककीसीमाएंसांरेखितकरतेहुएनक्शातैयारकियाजाएगाऔरप्रत्येकसंख्यांककोयथास्थिति पृथक-पृथकक्रमांकदियेजाएंगे।इसकार्यहेतुजिलासर्वेक्षणअधिकारीअपनेजिलेमेंपदस्थअन्यराजस्वकर्मियोंकोजिन्हेंयहउचितसमझेनियोजितकरसकेगा।

( 6)इसप्रकारतैयारनक्शेमेंसर्वेक्षणसंख्यांक,ब्लॉकसंख्यॉकतथाभू-खण्डसंख्यांककाआकारप्रदर्शितकरतेहुएउनकेविषयमेंप्रारंभिकमापकीगणनाहेतुमाप पुस्तिकांतैयारकीजाएगीऔरपैमाइशकेअनुसारअद्यतनकियेगएविद्यमानभू-अभिलेखों(वनविभागसेप्राप्त)काउपयोगकरतेहुएप्रारूपअभिलेखतैयारकियाजायेगा। परन्तुयदिकोईभू-अभिलेखउपलब्धनहींहैतोभू-सर्वेक्षणकेदौरानलियेगयेमापतथाकियेगयेअवलोकनकेआधारपरप्रारूपअभिलेखतैयारकियाजायेगा।

317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1]

अभिलेखकेखसराकेआधारपरग्रामवारखतौनीसर्वेक्षणनियमकेनियम8केअधीनविहितप्रारूपआठमेंतैयारकीजायेगी।

(7) इसप्रकारतैयारकियेगयेप्रारूपअभिलेखकेविद्यमानअभिलेखअनुसारवनाधिकारकीसूचीतैयारकीजाएगी,जिसमेंसामुदायिकउपयोगमेंमान्यभू-भागकेब्यौरे भीवर्णितहोंगे।जिलासर्वेक्षणअधिकारीअथवाउनकीओरसेप्राधिकृतअधिकारी(जोउपखंडअधिकारीहोगा)प्रारूपभू-अभिलेखकेसंबंधमेंदावेतथाआपत्तियांआमंत्रितकरने हेतुउद्धघोषणासर्वेक्षणनियमकेनियम17केअधीनविहितप्रारूप-पंद्रहमेंजारीकरेगा,जिसमेंदावे-आपत्तिप्रस्तुतकरनेहेतुकमसेकम15दिवसकीअवधिटीजायेगी।

(8) जिलासर्वेक्षणअधिकारीऐसेप्रत्येकव्यक्तिकोजिसेवनाधिकारप्राप्तहैंऔरजिसकानामप्रारूपअभिलेखमेंहैं,सर्वेक्षणनियम17केअधीनविहितप्रारूप-सोलहमें अपनेदावेतथाआपत्यिांप्रस्तुतकरनेहेतुसूचनाजारीकरेगाऔरसूचनाओंकीतामिलीकीअभिस्वीकृतिकारजिस्टरसर्वेक्षणनियमकेनियम17केअधीनविहितप्रारूप- सत्रहमेंरखाजायेगा।

(9) इसप्रकारदावेऔरआपत्तियोंकेलियेनियतअंतिमतिथिकेपश्चातउनकाजिलासर्वेक्षणअधिकारीअथवाप्राधिकृतअधिकारी(जोउपखंडअधिकारीहोगा)द्वारा परीक्षणकियाजायेगाऔरसर्वेक्षणनियमकेनियम17एवं18केअनुसारकार्यवाहीकरतेहुएप्रस्तुतदावे/आपत्तियोंकाविनिश्चयकियाजाएगा।अंतिमभू-अभिलेखोंके प्रकाशनकीसूचनासर्वेक्षणनियमकेनियम20केअधीनविहितप्रारूपउन्नीसमेंजारीकीजायेगी।

(10)उल्लेखनीयहैकिऊपरदियेगयेउल्लेखानुसारप्रारूपअभिलेखकेआधारपरतैयारकियेगयेअंतिमअभिलेखकेरूपमेंग्रामकाखसरासर्वेक्षणनियमकेनियम6प केअधीनविहितप्रारूपएकमेंतैयारकियाजायेगा,जिसमेंकॉलम(7)मेंवनाधिकारधारककानामअंकितकियाजायेगा।ऐसेव्यक्तिकोवनाधिकारअधिनियम2006के प्रावधानअंतर्गतउद्भूतअधिकारप्राप्तरहेंगे,नकिमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनभूमिस्वामीकेअधिकार।वनाधिकारधारकसंहिताकीधारा181केउपबंधोंका सरकारीपट्टेदारनहींहैंअतएवकॉलम(7)मेंउसकेनामवअन्यविवरणकेसाथ"वनाधिकारधारक"अवश्यलिखाजाएगा,साथही"अहस्तांतरणीय"भीलिखाजाएगा।ऐसे मामलोंमेंखसराकेकॉलम(4),(5),(6)एवं(8)अनुपयोगीहैं,अतएवइनकॉलमोंमें"वनाधिकारधारकहोनेसेलागूनहीं"अंकितकियाजाएगा।तैयारकियेगयेअंतिमभू-

(13) खसरामेंसामुदायिकउपयोगकेभू-खंडोंकोसामुदायिकउपयोग-प्रयोजनअंकितकियाजायेगा,यथाश्मशान/कब्रिस्तान,चारागाह,हाट-बाजार,स्कूल,आंगनवाडी,खेलका मैदान,स्वास्थ्यकेन्द्र,खालनिकालनेकास्थान,खादकेगडडे,सडक/गलीआदि।इसप्रकारप्रत्येकराजस्वग्रामकेलियेसामुदायिकउपयोगकेभू-खंडोंहेतुएकपृथक सामुदायिकउपयोग-निस्तारपत्रकसंधारितकियाजायेगा।

(11)संपरिवर्तितराजस्वग्रामकेऐसेभू-भागको,जिसमेंवनवासीनिवासकरतेहैअर्थातबसाहट-आबादीहै,उसेस्थलकीस्थितिकेअनुसारएकयाअधिकब्लॉकसंख्यांक दिएजाएंगे,जिनमेंवनवासीद्वारानिवासयाआनुषंगिकमेंउपयोजितभू-भागकोभू-खण्डसंख्यांककेरूपमेंदर्शायाजाएगा।

(12) बसाहट-आबादीकेभू-भागकीसर्वेक्षणसंक्रियाएंसंपन्नकरनेकेदौरानऔरबादमेंउनकेभू-अभिलेखसंधारणकेप्रत्येकप्रक्रमपरयथास्थितिग्रामीणक्षेत्रोंमेंआबादी केसर्वेक्षणकासर्वेकरअधिकारअभिलेखकेनिर्माणकेलिएजारीदिशानिर्देशक्रमांक3-4/2020/सात/शा.6दिनांक07.07.2020केप्रावधानभीयथावश्यकपरिवर्तनसहित अनुसरितकिएजाएंगे।

(14) वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्राममेंबसाहट-आबादीकेभू-अभिलेखएवंनिस्तारभूमिकेभू-अभिलेखतैयारकरनेएवंसंधारणकेलिएमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता

(दखलरहितभूमि,आबादीतथाबाजिल-उल-अर्ज)नियम,2020(जिसेआगेदखलरहितभूमिनियमकहागयाहै)यथावश्यकपरिवर्तनसहितअनुसरितकिएजाएंगे। (15)इसप्रकारतैयारकियेगयेखसराकेसाथ-साथएकपुनर्क्रमांकनरजिस्टरसर्वेक्षणनियमकेनियम6केअधीनविहितप्रारूप-छःमेंरखाजायेगाजिसमेंसर्वेक्षणकेपूर्व केअभिलेखोंकेसंख्यांकतथासर्वेक्षणउपरांतदियेगयेसंख्यांकअंकितहोंगे।

318

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[भाग 1

3) वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकेभू-अभिलेखोंकोअद्यतनरखनेकेलिएमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनबनेमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता(भू

अधिकारवंशागतहोंगे।अर्थात्धारककीमृत्युकेउपरांतउसकीस्वीयविधि(पर्सनललॉ)केअनुसारन्यायमितहोंगे।स्पष्टहैकिधारककीमृत्युहोनेपरभू-अभिलेखोंमेंउसके वैधवारिसोंकेनामसेनामांतरणकरअभिलेखोंकोअदयतनकियाजाएगा।

2/ नामांतरण-(1)अनुसूचितजनजातिऔरअन्यपरम्परागतवननिवासी(वनअधिकारोंकीमान्यता)अधिनियम,2006कीधारा4केअनुसारवनमेंनिवासकरनेवाली अनुसूचितजनजातियोंऔरअन्यपरम्परागतवननिवासियोंकेवनअधिकारोंकीमान्यताऔरउनकानिहितहोनाप्रावधानितहै।धारा4कीउपधारा(4)केअनुसारऐसेप्रदत्त कोईअधिकारवंशागतहोंगेकिन्तु,संकमणीययाअंतरणीयनहींहोंगे।

(16) वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकेअंतिमभू-अभिलेखकेतौरपरउपरोक्तानुसारतैयारकियागयानक्शा,खसरातथापुर्नक्रमांकनरजिस्टरभू-सर्वेक्षणकीसंक्रियासे निर्मितअंतिमअभिलेखकेरूपमेंसंधारितकियेजायेंगेऔरखसराकेआधारपरतैयारकीगयीग्रामवारखतौनीऐसेग्रामकाउपसंगीअभिलेखहोगा।

(2) वनाधिकारधारकभूमिमेंकेअपनेवनाधिकारयाकोईहितविक्रय,दानयाअन्यथाअंतरितनहींकरसकता,तथापिऐसेवनाधिकारधारककीमृत्युकेकारणउसने

3/ सीमांकन-(1)वनग्रामसेसंपरिवर्तनराजस्वग्राममेंवनाधिकारधारककीकृषिभूमिकेविषयमेंयदिकोईसीमाविवादहैअथवावहअपनीजानकारी/संतुष्टिकेलिए सीमांकनकरानाचाहताहैतोवहतहसीलदारकोइसआशयकाआवेदनप्रस्तुतकरेगा।

( अभिलेखोंमेंनामांतरण)नियम,2018(जिन्हेंआगेनामांतरणनियमकहागयाहै)यथावश्यकपरिवर्तनसहितसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकेमामलोंमेंअनुसरितकिएजाएंगे।

(18)यहांयहस्पष्टकियाजाताहैकिवनाधिकारधारककेभूमिमेंकेहितवंशागतन्यागमितहोसकतेहै,संक्रमणीययाअंतरणीयनहींहोसकते।अतःभू-अभिलेखोंमें औरउनकीप्रतिलिपिप्रदानकेसमयप्रतिलिपियोंमेंयहस्पष्टउल्लेखकियाजाएकिवनाधिकारधारककेभूमिकेहितअहस्तंरणीयहैं।वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्रामके वनाधिकारधारकोंकोउनकीभूमिकेविषयमेंकोईभू-अधिकारपुस्तिकायाऐसाअन्यकोईअभिलेखयाउसकीप्रतिजारीनहींकीजाएगीजिससेउसकेभूमिस्वामीहोनेका भ्रमहोनेकीसंभावनाहो।ऐसीसतर्कतासेभविष्यकेविवादोंसेबचाजासकेगा।

(17)भू-सर्वेक्षणसंक्रियाओंकेदौरानविभिन्नप्रक्रमपरतैयारकिएजानेवालेअभिलेखोंकोकम्प्यूटरीकृतकरतेहुएउनकीसॉफटकापीसुरक्षितःरखीजाएगीऔरभविष्यमें वैधआदेशकेअनुसरणमेंकिएजानेवालेपरिवर्तनोंकाऐसेआदेशकेसंदर्भउल्लेखकेसाथकम्प्यूटरीकृतअभिलेखमेंप्रविष्टिअंकितकीजाएगी।

(4) भू-अभिलेखोंकोअद्यतनएवंशुद्धरखनेकादायित्वपटवारीकाहोगाऔरमृतवनाधिकारधारककेवैधवारिसधारककीमृत्युकीदिनांकसेछहमाहकेभीतरभू- अभिलेखोंमेंनामांतरणकेलिएअपनेअधिकारोंकेअर्जनकीरिर्पोट,पटवारीकेमाध्यमसेयासीधेतहसीलदारकोनामांतरणनियमोंमेंविहितयथास्थितिप्रारूपकाउपयोग

करतेहुएसभीहितबद्धपक्षकारोंकोसुनवाईकाअवसरप्रदानकरेंगे,संबंधितपटवारीसेप्रतिवेदनप्राप्तकरेंगे,जनसामान्यसेआपत्ति/दावाहेतुसार्वजनिकनोटिसजारीकरेंगेऔर इसप्रकारतहसीलदारद्वारारिर्पोट/नामांतरणहेतुआवेदनकीप्राप्तिकीदिनांकसे30दिवसकेभीतरपरीक्षणकरभू-अभिलेखोंमेंनामांतरणहेतुविधिअनुसारआदेशपारित करभू-अभिलेखअदयतनकिएजाएंगे।इसप्रकारनामांतरणकीकार्यवाहीपूर्णहोनेपरनामांतरणआदेशकीप्राप्तिऔरअदयतनभू-अभिलेखकीप्रति(खसराएवंखतौनीकी प्रति)समस्तहितबद्धपक्षकारोंकोप्रदानकीजाएगी।

करतेहुए,करसकतेहैं। (5) तहसीलदारमृतवनाधिकारधारककेवारिसोंकीओरसेप्राप्तरिपोर्टयापटवारीसेप्राप्तप्रतिवेदनकोसंज्ञानमेंलेतेहुएनामांतरणनियमोंकेउपबंधोंकाअनुसरण 319

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसीलदारकोसंसूचितकीजाएगी,जिसकेअनुक्रममेंभू-अभिलेखमेंप्रविष्टिअंकितकीजाएगी।

जाएगा।

दियाजाना,स्वतःसमाप्तसमझाजाएगाऔरतत्पश्चातऐसापट्टाधारकऐसीभूमिपरअतिक्रामकमानाजाएगा।

दिएगयेमूलपट्टायानवीकृतपट्टातथानक्साकेसाथ,जिलासर्वेक्षणअधिकारी(कलेक्टर)कोसौंपेजाऐंगे।

(3) यहांयहभीस्पष्टकियाजाताहैकिऐसेपंद्रहवर्षीयपट्टाधारककीपट्टाअवधिभू-सर्वेक्षणकेकृषिवर्षसेआगामीपंद्रहवर्षपश्चात,जबतकवहनवीकृतनहींकर'

(4) चूंकिउक्तानुसारपंद्रहवर्षीयपट्टाधीनभूमिआरक्षितयासंरक्षितकेभीतरस्थितहै,इसकारणऐसेपट्टोंकानवीकरणवनविभागकेसक्षमप्राधिकारीद्वाराउनकेअपने विभागीयदिशानिर्देशकेअनुक्रममेंकियाजासकेंगा।यदिनवीकरणकियाजानाहैतोवनविभागकेसक्षमप्राधिकारीद्वारापट्टानवीकरणकीसूचना,एकप्रतिके,साथ

5/- भू-अभिलेखों/राजस्वअभिलेखोंकासंधारणतथाप्रतिलिपिप्रदाय(1)वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्राममेंइनदिशानिर्देशोंकीकंडिका3कीप्रावधानितप्रक्रियाका अनुसरणकरतेहुएजिलासर्वेक्षणअधिकारी(जिलाकलेक्टर)अथवाइसहेतुप्राधिकृतअधिकारीद्वाराभू-सर्वेक्षणकेपरिणामस्वरूपभू-सर्वेक्षणकीकार्यसंपन्नहोनेकेपश्चात बंदकिएजानेकीअधिसूचनाकेदिनांककीस्थितिमेंजोअंतिमअभिलेखतैयारकिएगएहै,यथानक्शाखसरापुनर्क्रमांकरजिस्टरएवंवनाधिकारधारकोंकेखातोंकेसंधारण केलिएतैयारअंतिमअभिलेखयथास्थितिसॉफटकापीएवंहार्डकॉपीमेंतीनप्रतिमेंतैयारकिएजाएंगेजिनमेंसेएकप्रतिआयुक्त,भू-अभिलेखमध्यप्रदेश,एकप्रतिजिला कलेक्टरकेकार्यालयतथाएकप्रतितहसीलकार्यालयकेअभिलेखागारमेंसंरक्षितरखीजाएगी।तहसीलकार्यालयकेअभिलेखागारमेंसंरक्षितभू-अभिलेखमेंभू-सर्वेक्षणकी

(2) उपरोक्तउपकंडिका(1)केविवरणअनुसारऐसेपंद्रहवर्षीयपट्टोंकोनवीकृतमानतेहुएउनकेविषयमेंभीभू-अभिलेखतैयारकिएजाएंगेतथाउनकेनामांतरणएवं सीमांकनकेमामलोंकाइसपरिपत्रकेअनुसरणमें,ऐसीप्रक्रियाजैसीकिवनाधिकारधारककेलिएप्रावधानितकीगईहैलागूकरतेहुए,निराकरणभीकियाजाएगा। परन्तुऐसेमामलोंमेंखसरामेंवनाधिकारधारकनहींलिखाजाएगा,बल्किखसराकेकॉलम(7)में"पंद्रहवर्षीयकृषिपट्टाधारक"तथा"अहस्तानांतरणीय"लिखा

(4)यदिकोईपक्षकारउक्तानुसारसीमांकनसेप्रतिवेदितहैतोयहउपखण्डअधिकारीकोअभ्यावेदनकरसकेगाऔरऐसेमामलेमेंउपखण्डअधिकारीपुनःसीमांकनहेतु! एकदलकागठनकरेगाजिसमेंअधीक्षकभू-अभिलेखयासहायकअधीक्षकभू-अभिलेखयाराजस्वनिरीक्षकदलनायकहोगाऔरएकअन्यराजस्वनिरीक्षकसदस्यहोगा,जो पुनःसीमांकनकरअपनीरिर्पोटनियमोंमेंविहितप्रारूपमेंआवश्यकसंलग्नकोसहितउपखण्डअधिकारी'कोप्रस्तुतकरेगा,जिसपरउपखण्डअधिकारीकाआदेशअंतिमहोगा।

4/- वनविभागद्वाराजारीकिएगएपंद्रहवर्षीयपट्टे(1)आरक्षितवनएवंसंरक्षितवनकेभीतरस्थितकतिपयभू-भागपरराज्यशासनकेवनविभागद्वाराऐसेक्षेत्र जोवनाच्छादितनहींहै,परकतिपयकृषकोंकोपंद्रहवर्षीयकृषिपट्टेदियेहैं,जिनकाअवधिअवसानकेदौराननवीकरणभीनहींकियागयाहै,किन्तुवनविभागद्वाराउन्हेंः अभीतकऐसीपट्टाधीनभूमिपरसेबेदखलनहींकियागयाहै,औरवेअभीभीअपनेपूर्वपट्टेकेआधारपरकृषिकार्यकरतेआरहेहैं।ऐसेकृषिपट्टाधारियोंकेविवरण,उन्हें

(3) सीमांकनकेलिएउक्तसीमांकननियमोंमेंविहितप्रारूपमेंउक्तनियमोंमेंविहितफीसकेभुगतानकेसाथआवेदनकरनाहोगा।इसप्रकारआवेदनप्राप्तहोनेपर तहसीलदारद्वाराराजस्वनिरीक्षककोआवेदितसर्वेक्षितसंख्यांककीसीमाओंकासीमांकनऔरउसपरसीमाचिन्हसन्निर्मितकरनेकेलिएप्रतिनियुक्तकियाजाएगा।इस प्रकारराजस्वनिरीक्षकपडोसकेधारकोंसहितहितबद्धपक्षकारोंकोसूचनादेनेकेपश्चातआवेदितसंख्यांककीसीमाओंकासीमांकनकरेगाऔरसीमांकननियमोंमेंविहित प्रारूपमेंअपनीरिर्पोटआवश्यकसंलग्नकोंसहिततहसीलदारकोप्रस्तुतकरेगाजिसकासमुचितपरीक्षणकरतहसीलदारअभिप्रमाणनकरेगा।

(2) वनग्रामसेसंपरिवर्तितराजस्वग्राममेंकृषिभूमिकेसीमांकनकेलिएमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनवनेमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता(सीमांकन)नियम, 2018(जिन्हेंआगेसीमांकननियमकहागयाहै)यथावश्यकपरिवर्तनसहितसंपरिवर्तितराजस्वग्रामकेमामलोंमेंअनुसरितकिएजाएंगे।

320

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[भाग 1

विकासमिश्रा,कलेक्टर,

संक्रियाएंबंदकिएजानेकीअधिसूचनाकेपश्चातपारितकिएगएविधिसंगतआदेशोंकेप्रभावमेंऐसेआदेशोंकेसंदर्भउल्लेखकेसाथसमय-समयपरअद्यतनकियाजाएगा।

(2)उपरोक्तानुसारसंधारितभू-अभिलेखएवंपश्चातवर्तीमामलोंकेराजस्वअभिलेखयथास्थितितहसीलकार्यालय,जिलाकार्यालयएवंआयुक्तभू-अभिलेखकेकार्यालयके अभिलेखागारमेंसुरक्षितसंधारितकिएजाएंगेऔरइन्हींकार्यालयोंकीअभिलेखागार-सह-प्रतिलिपिशाखामेंकोईभीव्यक्तिभू-अभिलेखों/राजस्वअभिलेखोंकानिरीक्षणअथवा उनकीप्रमाणितप्रतिलिपिप्राप्तकरसकेगा।

इसप्रकारप्रथमबारतैयारभू-अभिलेखकीएक-एकप्रतिआयुक्त,भू-अभिलेखकार्यालयएवंजिलाकार्यालयमेंसुरक्षितसंधारितरहेगीऔरतहसीलकार्यालयकीप्रतिविधिसंगत आदेशोंकेप्रभावमेंआगामीप्रविष्टियांदर्जकीजाएगी।

(3) भू-अभिलेखों/राजस्वअभिलेखोंकानिरीक्षणअथवाउनकीप्रमाणितप्रतिलिपिप्रदायकेलिएमध्यप्रदेशभू-राजस्वसंहिता,1959केअधीनबनेमध्यप्रदेशभू-राजस्व संहिता(भू-सर्वेक्षणतथाभू-अभिलेख)नियम,2020केअध्याय-छःकेप्रावधानअनुसरितकिएजाएंगेअर्थात्इनप्रावधानोंकाअनुसरणकरतेहुएआवेदकखसरा,खतौनीया अन्यभू-अभिलेखअथवाराजस्वमामलोंमेंपारितआदेशोंयाअन्यअभिलेखोंकानियतशुल्ककाभुगतानकरनिरीक्षणकरसकेगाअथवाउनकीप्रमाणितप्रतिलिपिकेलिए आवेदनकरप्रमाणितप्रतिलिपिप्राप्तकरसकेगा।

321

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 24 नवम्बर 2022 नस्ती-क्र.-22- एल.ए.-2022-भू-अर्जन-प्र.क्र.-0023-अ-82-2022-23

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) मे उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः 'भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन मे उचित प्रतिकर अधिनियम 2013 " की धारा 11 (1 ) उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5) मे उल्लेखित अधिकारियो को उक्त भूमि के संबंध मे धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

प्रस्तावित पलासी लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य की प्रकृति लोक हित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है । अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है । इस कारण से धारा- 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है ।

//अनुसूची//

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत

प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

ग्राम नगर/ लगभग क्षेत्रफल (हे.में)

05

06

03

04

01

02

2.82

चिचगोहन

खण्डवा खण्डवा

पलासी लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य

कार्यपालन यंत्री, जल

संसाधन संभाग,

खण्डवा

2. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा / कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खण्डवा के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनूप कुमार सिंह , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

322

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 21 दिसम्बर 2022 क्र.-29-3-82-22-23-भू-अर्जन-2022-10675

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिये)

मौजा खैरा सलैया पट.ह.नं.-08 तहसील सागर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ॥ ) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल परियोजना विकासक का नाम

(1)

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

(2)

बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु ।

1- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर

(3) अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले सामाजिक समाधात निर्धारण दल के 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जनपद पंचायत राहतगढ़

विवरण

3- सरपंच ग्राम पंचायत कनेरा नीखर वि.ख.राहतगढ़

4- सचिव ग्राम पंचायत कनेरा नीखर वि.ख. राहतगढ़

भूमि का विवरण

(4)

सागर

जिला

(क)

सागर

तहसील

(ख)

खैरा सलैया

ग्राम/नगर

(ग)

0.0784हे.

कुल प्रभावित क्षेत्र

(घ)

खसरा नंबर 197/1 मे से कुल रकवा 0.0784 हे0 अर्जित होने वाला क्षेत्र

(ড)

(5)

बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु ।

प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

0.0784 हे.

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

(6)

नहीं

(7) क्या ग्रामसभाओं और / या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख 323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

सागर, दिनांक 21 दिसम्बर 2022 क्र - 30-अ-82-22-23 -भू-अर्जन- 2022-10676

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिये)

मौजा रंगोली पट.ह.नं.- 104 तहसील सागर

राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर, यथास्थिति संबंधित ग्राम पंचायत के परामर्श से निम्न भूमियों का अर्जन करना चाहती है और लोक प्रयोजन के लिए सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है । अध्ययन का कार्य भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा ।

उप मुख्य अभियंता (निर्माण ॥ ) पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल परियोजना विकासक का नाम

(1)

भूमि के प्रस्तावित अर्जन का प्रयोजन

(2)

बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी.) निर्माण हेतु ।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सागर 1-

(3)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सागर

3- सरपंच ग्राम पंचायत रंगोली वि.ख.सागर सामाजिक समाघात निर्धारण दल के 2- अध्ययन का कार्य हाथ में लेने वाले विवरण

4- सचिव ग्राम पंचायत रंगोली वि.ख. सागर

भूमि का विवरण

(4)

सागर

जिला

(क)

सागर

तहसील

(ख)

रंगोली

ग्राम/ नगर

(ग)

1.800 हे.

कुल प्रभावित क्षेत्र

(घ)

अर्जित होने वाला क्षेत्र

खसरा नंबर 60 , 74/2 , 109/2 , 110/1 , 110/2 , 123/2, 123/3 , 294, 295, 296, 297, 298/1 , 298/2, 298/3 , 298/4, 298/5, 299, 300, 317/2, 362/2 रकवा क्रमशः 1.210 , 0.810, 0.400 , 0 . 010, 0.010 , 0.400 , 0.400 , 0.110 , 0.020, 0.074 , 0.040, 0.030 , 030 , 0.030 , 0.030 , 0.080, 0.100 , 0.020 , 0. 490, 0.330 हे. में से 0.060 , 0.250, 0.060, 0.010, 0. 010 , 0.200 , 0.200, 0.110 , 0.020, 0.040 , 0.040, 0.030, 0.030, 0.030, 0.030, 0.080, 0.100 , 0.020 , 0.350, 0. 130 कुल रकवा 1.800 हे.

(5)

बीना से कटनी तीसरी लाइन परियोजना (263 कि.मी. ) निर्माण हेतु ।

प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त विवरण

1.800 हे.

परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र

(6)

नहीं

(7 ) क्या ग्रामसभाओं और/ या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर

(8) सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

324

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

प्र.क्र.-000-22-23-अ- 82-105

श्योपुर, दिनांक 3 जनवरी 2023

(मू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन , पुनर्वासंन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत )

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम 'सेहुला प.ह.क्रं. 49 राजस्व निरीक्षक वृत्त 03 गसमानी, तहसील-विजयपुर , उपखण्ड- विजयपुर जिला श्योपुर में कुल 0.86 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम सेहुला प.ह.क्रं. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी, तहसील-विजयपुर उपखण्ड- विजयपुर, जिला- श्योपुर में. उक़्त परियोजना के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची

1.

भूमि का वर्णन

जिला

श्योपुर

विजयपुर

(ख) तहसील

)

(ग) ग्राम

(घ) लगभंग क्षेत्रफलं सेंहुला

0.86 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है: -

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

सर्वे नम्बर

स. क्र.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का

क्षेत्रफल

हेक्टेयर में

4.

2.

1

3.

251/4

1.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

71/2

2.

भूमिस्वामी कृषि भूमि

72/2

3.

भूमिस्वामी कृषि भूमि

70/2

4.

भूमिस्वामी कृषि भूमि

योग

1.

6.

5. 0.150 बादामी पुत्र जीवनलाल जातिः कुम्हार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.200 जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायन पुत्र गंगाराम जाति ब्राम्हण भाग 75/135 निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.210 जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग 60/135 सूर्यनारायन पुत्र गंगाराम जांति ब्राम्हण भाग 75/135 निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.300 जगदीश पुत्र मोतीलाल जाति धाकड़ भाग सम्पूर्ण निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.860

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गई है ।

2.

3.

नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है । उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला , लौह, पत्थर, स्लेट. या अन्य ।

4.

खनिजों की खानें हैं , खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने, या हंटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यकता नहीं है । कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेषः- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

325

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्र.क्र.-0002-22-23-अ-82-107

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, । विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम फरारा प.ह.क्रं. 45 राजस्व निरीक्षक वृत्त 03 गसमानी, तहसील -विजयपुर, उपखण्ड-विजयपुर जिला- श्योपुर में कुल 0.180 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम फरारा प.ह.क्रं. 45 राजस्व निरीक्षक गसमानी , तहसील-विजयपुर उपखण्ड-विजयपुर, जिला- श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची

भूमिका वर्णन

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

श्योपुर

विजयपुर

फरारा

0: 180 हेक्टेयर

(घ) लगभग क्षेत्रफल 1. * (मठप्र०)

भूमि का विस्तृतः ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

भूमि क़ा प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

संर्वे नम्बर

स. क्रं.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का

क्षेत्रफल

हेक्टेयर में

4.

3.

2.

1.

412/2

1.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

कृषि भूमि 2. 417 भूमिस्वामी

योग

1.

6.

5.

0.150 कमरलाल. पुत्र सुखलाल जाति किरार निवासी ग्राम फरारा भूमि स्वामी

0.030 रामचरण पुत्र मोती जाति किरार निवासी ग्राम सहसराम भूमिस्वामी

0.180

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गई है।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं , खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है ।

4.

कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेषः- धारा 40(2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित- सरकार द्वारा दिये। निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्तं किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के। उपबंध लागू नहीं होंगे ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

326

प्र.क्र. -0003-22-23 -अ-82-109

(भू- अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम बिनेगा प.ह.क्रं. 48 राजस्व निरीक्षक. वृत्त 03 ग्रसमानी, तहसील - विजयपुर, उपखण्ड- विजयपुर जिला-श्योपुर में कुल 18. 113 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम बिनेगा प.ह.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी, तहसील - विजयपुर उपखण्ड-विजयपुर, जिला- श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है ।

अनुसूची

1.

भूमि का वर्णन

(क) जिला

श्योपुर

विजयपुर

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) लगभग क्षेत्रफल बिनेगा

18.113 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

अर्जन का क्षेत्रफल

हेक्टेयर में

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

सर्वे नम्बर

स. क्रं.

4.

3.

1.

2. 326

1.

कृषि भूमि

भू-दान भूमिस्वामी

327/1

2.

कृषि, भूमि

भू-दान कृषक

327/2

3.

कृषि भूमि

भू-दान भूमिस्वामी

हितवद्ध व्यक्ति का नाम' और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

6.

5.

0:470

जगनू पुत्र फुन्दी जाति सैर पताः नि. बिनेगा भूदान भूमिस्वामी

0.052

रामदयाल पुत्र रतनू हिस्सा 1/3 जाति चमार पंता बिनेगा भू-दान कृषक चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा समान भाग 2/3 भाग भू-दान कृषक

0.501

कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूदान भूमिस्वामी कौसा , वैजन्ती पुत्रियां सुक्खूजाति 327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

अर्जन का क्षेत्रफल

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार हेक्टेयर में

सर्वे नम्बर

स. क्र.

330/2

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

चमार पता बिनेगा समान भाग भूदान भूमिस्वामी

1.095

4.

कृषि भूमि

भू-दान कृषक

328

गोपाल पुत्र कमलसिह जाति रावत पता दाउद पुर भू-दान कृषक

0.398

5.

कृषि भूमि

भू-दान कृषक

रामदयाल पुत्र रतनू हिस्सा 1/3 जाति चमार पता बिनेगा, भू -दान कृषक चतुरो, पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार फ्ता बिनेगा समान भाग 2/3 भाग भू-दान कृषक

0.731

329/1

6.

कृषि भूमि-

भू-दान कृषक

मिनी पुत्री रमले जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी

1.108

334

7.

कृषि भूमि

भू-दान कृषक

लखन पुत्र छोटे. जाति चमार पता बिनेगा 1/2 भाग भूदान भूमिस्वामी मु, सांबो बेवा ल्होरिया जातिः चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी, बैजू पुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा भूदान भूमिस्वामी कमला, गुडडी नावा . पुत्रीया ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा 1/2समान भाग भूदान भूमिस्वामी

0.042

307

8.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

हुकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी

0.386

306

9.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

हुकमसिंह पुत्र नंथुआ जाति गूजर 'पता बिनेगा भूमि स्वामी

0.585

कृषि भूमि

300/4

10.

भूमिस्वामी शासकीय पट्टे से

तुलसीराम पुत्र हरभजन जाति अगेड पता विनेगा भूमि स्वामीशासकीय पट्टे से :

0.147

300/6

11.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी शासकीय पट्टे से

छोटे पुत्र शिवलाल जाति चमार पता विनेगा भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से

0.700

291

कृषि भूमि 12.

भूमिस्वामी

रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो , पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी

0.084..

335

कृषि भूमि 13.

भूमिस्वामी

गुंलावचन्द पुत्र देवलाल जाति ब्राह्मण पतां विजयपुर भूमि स्वामी

0.041

336

कृषि भूमि 14.

भूदान कृषक

पाना बेवा छत्तू जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूदान भूमिस्वामी

0.481

298 भूदान कृषि भूमि 15.

राजेश पुत्र बाबूलाल जाति शिवहरे पता 328

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

सर्वे नम्बर

[ भाग 1

अर्जन का क्षेत्रफल

हेक्टेयर में

भूमि का प्रकार स. क्रं.

स्वामित्व का प्रकार कृषक

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

बिनेगा भू-दान...कृषक

0.449.

296

कृषिः भूमि 16.

भूमिस्वामी

रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी

0.094

292

17.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

:

चेऊराम पुत्र कुदेरी जाति गुर्जर, पता बिगैना भूमि स्वामी

0.167

295

कृषि भूमि 18.

भूमिस्वामी

रामदयाल पुत्र स्तनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार पंता बिनेगा 2 /3- भाग भूमि स्वामी

0.157

294

कृषि भूमि 19.

भूमिस्वामी

रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियां भीखा जाति चमार, पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी

0.094

274/1

कृषि भूमि 20.

भूमिस्वामी

कुन्दन पुत्रः सुक्खू जाति चमारं पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कौसा, वैजन्ती पुत्रियां सुक्खू जाति चमार पता सा. देह संमान भाग भूमि स्वामी

0.157-

कृषि भूमि

274/2

21.

*

भूमिस्वामी

रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो, पंखो पुत्रियांभीर्खा जाति चमार पताः बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी

0.209

22.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

271/1

उम्मेदसिह पुत्र चन्दनसिह जाति गूजर प्रता बिनेगा भूमिं स्वामी

0.397

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

271/2.

23.

साजो बेवा ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी. बैजू पुत्र ल्होरिया जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी कमला, गुड्डी ना.बा. पुत्रीयाँ ल्होरियासर माँखुद जाति चमार पता बिनेगा समान भाग भूमि

0.156

270

24.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

उम्मेदसिह पुत्र चन्दनसिह जाति गूजर पताबिनेंगा भूमि स्वामी

0.094

255

कृषि भूमि 25.

भूमिस्वामी

उम्मेदः सिंह, बद्री सिंह पुत्रगंण चंन्दंन सिंह जाति गूज़र पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान 329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

स्वामित्व का प्रकार

सर्वे नम्बर

अर्जन का क्षेत्रफल

हेक्टेयर में

स. क्रं.

भूमि कां प्रकार हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

भाग भूमिस्वामी

0.063

254

कृषि भूमि 26.

भूमिस्वामी

उम्मेद सिंह, बद्री सिंहः पुत्रगण चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी

0.084

268

27.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रामदयाल पुत्र रतनू जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामी चतुरो,पंखो पुत्रियांभीखा जाप्ति चमारं पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी

0.219

267

28.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

रामदयाल पुत्र रतनू. जाति चमार पता बिनेगा 1/3 भाग भूमि स्वामीं चतुरो, पंखो पुत्रियांभीखा जाति चमार पता बिनेगा 2/3 भाग भूमि स्वामी

0.575

265

29.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमारः पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामीं कौसा, वैजन्ती पुत्रियां सुक्खू जाति चमार पता सा. देह समान भाग भूमि स्वामी.

0.157

भूमिस्वामी

266/1

कृषि भूमि 30:

पाचो बेवा केशरिया जाति चमार पता विनेगा भूमि, स्वामी तेजसिंह) वालिग ( पिस्सूदोजा नावालिंग पुत्रगण केशरियो सरपरस्त पिता जाति चमार पता विनेगा समान भाग भूमि स्वामी तक्खो, हन्नी, भन्तो पुत्रियां केशरिया जाति चमार पर्ता विनेगा समान भाग भूमि स्वामी

0.188

266/2

31.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

उम्मेदसिह पुत्र चन्दनसिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी

0.784

कृषि भूमि 32. 263 भूमिस्वामी

उम्मेद सिंह , बद्री सिंह पुत्रगण चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री चंन्दन सिंह जाति गूजर पत्ता बिनेगा समान भाग भूमि स्वामी

0.333

275

कृषि भूमि 33:

भूमिस्वामी

कुन्दन पुत्र सुक्खू जाति चमार पता बिनेगा भूमि स्वामी

0.084

भूमिस्वामी कृषि भूमि 34. 236/2

रणवीर, निरंजन पुत्रगण देवीसिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान2/3, भाग भूमि [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

330

स्वामित्व का

अर्जन का क्षेत्रफल

हेक्टेयर में

भूमि का प्रकार

प्रकार

सर्वे नम्बर

स. क्रं.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अंनुसार)

स्वामी मंजेश बेवा हरचरण प्रदीप हरेन्द्र नाबा पुत्रगण हरचरण करिश्मा नाबा.पुत्री हरचरण सर.माँ खुद जाति गूजर पता निवासी ग्राम समान1/3 भाग भूमि स्वामी

1

0.439

35. 232

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

सरदारसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति गूजर पता बिनेगा 1/2 भाग भूमि स्वामी महाराजसिंह, चिरोजी सुघरसिंह , लालाराम पुत्रगण नवलसिंह जांतिं गूजर पता बिनेगा 1/2- समान भाग भूमि स्वामी

0.302

200

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

36,

सुल्तान अवतार पुत्रगण होतमसिह जाति गूजर पता बिनेगां भूमि स्वामी

0.136

178

37.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

173

सुल्तान अवतार पुत्रगण होतमसिह, जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी

0.400

कृषि भूमि 38.

भूमिस्वामी

*

कुअरिराज पुत्र शंकर हि.3/5 वादाम पुत्र शंकर कुनियां सुखो गोधाः पुत्रियां शंकर हि.2/5 जाति गूजर पता विनेगा भूमि स्वामी

0:081

कृषि भूमि 39. 172 भूमिस्वामी

कुअरिराज पुत्र शंकर हि 3/5 वादाम' पुत्र शंकर कुनियां सुखो गोधा पुत्रियां शंकर हि. 2/5. जाति गूजर पता विनेगा भूमिस्वामी

0.094

177

कृषि भूमि 40.

भूमिस्वामी

सुल्तान अवतार पुत्र होतभसिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी

0.219

203

कृषि भूमि 41.

भूमिस्वामी

उम्मेद सिंह, बद्री सिंह पुत्रगण चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा ससान भाग भूमि स्वामी जानकी पुत्री. चंन्दन सिंह जाति गूजर पता बिनेगा समान भाग, भूमि स्वामी

0.324

204

कृषि भूमि 42.

भूमिस्वामी

Sheonur L.A Case 1 Dhara 19 uner kaketo dam बादामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 गोरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 तिरोजीसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुघरसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालारा‌म पुत्र नवलसिंह जातिं गूंजर पता विजयपुर भाग 1/10

18 331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

अर्जन का क्षेत्रफल

हेक्टेयर में

सर्वे नम्बर

स. क्रं.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 कन्हैया पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदार सिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 तुलसी पुत्री सरदारसिंह जाति गूजर, पता: बिनेगा भाग 1/13 भूमिस्वामी

0.125

208

43.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

बादामी पुत्री नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 महाराजसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पला विजयपुर भाग 1/10 गोरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/6 तिरोजीसिंह पुत्र नवलसिंह जीति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 सुघरसिंह पुत्र नवलसिंह जाति गूजर पता विजयपुर भाग 1/10 लालाराम पुत्र नवलसिंह जाति गूर्जर पता विजयपुरः भाग 1/10 : मथुरा पुत्री मोहनसिंह जाति गूजर पला विजयपुर भाग 1/6 कन्हैया पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 सुल्तानसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा. भाग 1 /18- तुलसी पुत्री सरदारसिंह जाति गूजर पता बिनेगा भाग 1/18 भूमिस्वामी

0.449

209

कृषि भूमि 44.

भूमिस्वामी

विशम्भरदयाल पुत्र ननकूराम जाति धाकंड पता निवासी नेहरखेडा भूमि स्वामी

0.020

184

कृषि भूमि 45.

भूमिस्वामी

उम्मेदसिह पुत्र चन्दनसिह जाति गूजर पता बिनेगा भूमि स्वामी

0.320

67/3

कृषि भूमि 46.

भूमिस्वामी

बल्लभ पुत्र चक्रपान जाति धाकड पता नि.सेहुला भाग 2033/4065 भूमि स्वामी जगदीश पुत्र हीरालाल जाति धाकड पता निवासी सेहुला भाग 1355/4065 भूमि स्वामी कल्लू पुत्र हीरालाल जांति धाकड पता निवासी सेहुला भाग 677/ 4065 भूमि स्वामी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

332

अर्जन का क्षेत्रफल

हेक्टेयर में

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

सर्वे नम्बर

स. क्रं.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

0.888

65/2

47.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

सतीशकुमार मनोज कुमार पुत्रगण बनवारी समान भाग जाति वैश्य पता बिनेगा भूमिस्वामी

0.805

85

48.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

चैंहू पुत्र दुरजन जाति सेहरं पता बिनेगा भूमि स्वामी

0.500

64/2

कृषि भूमि 49.

भूमिस्वामी

सुशीला बेवा तेजसिंह मनोज दिलीप पुत्रगण तेजसिंह ममता मन्जू, लक्ष्मी पुत्रिया तेजसिंह जाति जाटव पतां बिनेगा समान भांग भूमि स्वामी

1.588

64/4

50.

कृषि' भूमि

भूमिस्वामी

अजयकुमार पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति शिवहरे पता बिनेगा भूमिस्वामी

0:141

308

51.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

हुकमसिंह पुत्र नथुआ जाति गूजर पता. बिनेगा भूमि स्वामी

18.113

योग

1.

: यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013. का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गई है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन' के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।

3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है ।

4. कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेषः- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्र.क्र.-0004-22-23-अ-82-111

(भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर ककेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम नेहरखेड़ा प.ह.क्रं. 48 राजस्व निरीक्षक वृत्त 03 गसमानी, तहसील-विजयपुर, उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर में कुल 1.41 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है,. इसलिये घोषणाः की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्रांम नेहरखेड़ा पं.हं.क्र. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी , तहसील-विजयपुर उपखण्ड-विजयपुर, जिला-श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है ।

1.

भूमि का वर्णन

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

अनुसूची

श्योपुर

विजयपुर

नेहरखेड़ा

1.41 हेक्टेयर

(घ) लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

भूमिका प्रकार

सर्वे नम्बर

स्वामित्व का प्रकार

स. क्रं.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्वः अभिलेख अनुसार)

अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में

4.

3

2.

1.

1.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1197

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

2. 1207

3.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1208

6.

5.

0.170 नेतू, रामहेत पुत्रगण भगीता जातिं चमार पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार रामश्री, वत्तो नावा. पुत्रियां भगीतासर. सावित्री मां खुद जाति चमार पता निग्राम शासकीय पट्टेदार सावित्री वेवा भगीता जाति चमार पता नि.ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार

0.130 खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि . ग्राम भूमि स्वामी

0.100 खच्चू पुत्र हरीराम जाति किरार पता नि.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

334

स.

भूमि का प्रकार

का प्रकार स्वामित्व

सर्वे नम्बर

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख'अनुसार)

अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में

4.

ग्राम भूमि स्वामी

0.300

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1200

5.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1204

..

रघुवीर पुत्र कमरलाल भगवती पुत्री कमरलाल शान्ति बेवा कमरलाल समान भाग 1/2करई पुत्रीः नारायण भाग 1/2 जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1

0.100

6.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

1039

ग्यासिया पुत्र केशरिया जाति चमारं पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार

0.610

योग वंठन, महेश पुत्रगण नक्टू जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी कमला पुत्री नक्टू जातिचंमार पता नि.ग्राम समान- भाग भूमि स्वामी

1.410

1.

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गई है ।

2.

नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।

3.

उक्त भूमि के यां उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य... खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है ।

4.

कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के. कार्यालय में किसी भी कार्य दिवसः को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेषः- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रक्रण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्र.क्र.-0005-22-23-अ-82-113

श्योपुर, दिनांक 4 जनवरी 2023

1

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार । अधिनियम 2013 की धारा 19(1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (अपर कक्रेटो बांध परियोजना निर्माण) के लिये ग्राम धोबनी प.ह.क्रं. , 48 राजस्व निरीक्षक वृत्त 03 गसमानी, तहसील- विजयपुर, उपखण्ड- विजयपुर जिला- श्योपुर में कुल 8.101 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमिं जो कि ग्राम धोबनी प.ह.क्रं.. 48 राजस्व निरीक्षक गसमानी, तहसील- विजयपुर उपखण्ड-विजयपुर, जिला- श्योपुर में उक्त परियोजना के लिये आवश्यकता है । 1

1.

भूमिका वर्णन

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्रामं

अनुसूची

श्योपुर

विजयपुर

धोबनी

8.101 हेक्टेयर

(घ) लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित हैः-

'भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

सर्वे नम्बर

स. क्रं.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पत्ता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में

4.

2.

3.

1.

6.

5.

0.026

कृषि भूमि 1.

भूमिस्वामी

497/1

वाईसराम पुत्र रामरतन जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि

0.026

कृषि भूमि 2.

भूमिस्वामी

497/2

कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.021

कृषि भूमि 3.

भूमिस्वामी

497/3

निवासी ग्राम भूमि स्वामी सोनेराम पुत्र रामरतन जाति रावत पता

0.092

कृषि भूमि 4.

भूमिस्वामी

496

सज्जन ,ओमी.दोलीराजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार गिन्नी, लीला बा. मुकेश ना.बा. पुत्रीया परसा सरपरस्त माँ खुद जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु .नारायणी बेवा परसा जाति मेहतर पता नि. ग्रांम समान 336

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

सर्वे नम्बर

स. क्रं.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में

भाग शासकीय पट्टेदार

0.011

कृषि भूमि 5. 495/2 शासकीय पट्टेदार

नथुआः प्रहलाद, मुरारी, विष्णु पुत्रगण जादौं प्रयागो, रामों पुत्रियां जादौ जातिः किरार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.011

6.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

495/3

जादौं पुत्र, चतुरा जाति किरार पता 'ग्राम भूमिस्वामी

0.042

478

7.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

जगराम पुत्र मानसिंह जाति किरार मता ग्राम भूमि स्वामी राजो बेवा, मानसिंह जाति किरार पता ग्राम 1/6समान भाग भूमि. 'स्वामी बाबूलाल, द्वारिका प्रसाद ) , बालिग ,ओमप्रकाश ना.बा. पुत्रगण सवाई सरपरस्त बाबूलाल भाई खुद जाति किरार पता ग्राम 1/6 समान भाग भूमि स्वामी जादौं पुत्र चतुरा जाति किरार पता ग्राम 1/6 भाग भूमि स्वामी श्रीकिसन )नाबालिग( पुत्र देवीरामसरपरस्त सवाई जाति किरार पता ग्राम 1/2 भाग भूमि स्वामी

0.283

भूमिस्वामी

8.

कृषि भूमि

517

9. 510

सज्जन,ओमी .दोलीराजू पुत्रगण परसा जाति मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार गिन्नी, लीला बा. मुकेश' ना.बा. पुत्रीया परसा सरपरस्त माँ खुद जाति. मेहतर पता नि.ग्राम शासकीय पट्टेदार मु. नारायणी बेवा परसा जाति मेहतर पता नि. ग्राम समान भाग शासकीय पट्टेदार

0.136

कृषि भूमि

शासकीय प्रट्टेदार

जादौं पुत्र चतुरा 'जाति किरार पता ग्राम भूमिस्वामी

0.063

भूमिस्वामी कृषि भूमि 10. 508/1

गयाबाई बेवा चिन्टू जाति मिर्धा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.073

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

11. 508508/2

मुः चन्द्रा बेवा माना जाति मिर्धा पता ग्राम भूमि स्वामी

0.200

503

12.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

कन्हैयालाल पुत्र सीताराम जाति ब्राहमण पता धोबिनी भूमि स्वामी

0.150

13.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

646/1

बाईसराम पुत्र रामरंतन जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.150

कृषिः भूमि

भूमिस्वामी

14. 646/2

कमरलाल पुत्र रामरतन जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

सर्वे नम्बर

स. क्रं.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में

384

0.105

15.

भूमिस्वामी कृषि भूमि

421

16.

रामहेत पुत्र खरगजीत जाति किरार पता बूडदै भूमि. स्वामीं

0.249

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

417

17.

सुरेश कु‌मार क्रष्ण कान्त पुत्र रामलाल जाति ब्रा . पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.137

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

हरिज्ञान पुत्र सवाई जाति किरार पता ग्राम भूमि स्वामी कमला, लीला पुत्रियाँ सवाई जाति किरार, प्रता ग्राम भूमि स्वामी मु. कस्तूरी बेवा सवाई जाति किरार पता ग्राम 1/2समान भाग भूमि स्वामी जगदीश, वीरेन्द्र नाबलिगपुत्रगण रामचरण गायत्री नाबालिगपुत्री रामचरण सर. माँ जाति किरार पता नेहरखेडा भूमि स्वामी मु.कलावतीं बेवा रामचरण जाति किरार पता नेहरखेडा 1/18 समान भांग भूमि स्वामी मुरारीपुत्र राम्रजीलाल मु. गयाबेवां रामजीलाल जगन्नाथ पुत्र चन्टू 1/3 जाति किरार पता नेहरखेडा 1/9 समान भाग भूमि स्वामी

0.742

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

36/2/3

18.

प्रहलाद, रघुवरपुत्रगण रतनूं जाति किरारं पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा समान भाग भूमि स्वामी

0.251

भूमिस्वास्री कृषि भूमि

47.1

* 19 .

473

20.

पूरन, लखन, विजय, वीरेन्द्र पुत्रगण जगन्नाथ जाति किरार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अन्जू पुत्री जगन्नाथ जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2समान भाग भूमि स्वामी गिर्राज,अमरसिंह पुत्रगण जनवेंद जाति . किंरार पता निवासी ग्राम भूमि. स्वामी गीता, जानकी, लीला, त्रिवैनी; पुत्रिया जनवेदः जाति किरार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी काशी वेवा जनवेद जाति किरार पता निवासी ग्राम 1/2समान भाग भूमि स्वामी

0.241

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

480

हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमि स्वामी :

0.094

21.

भूमिस्वामी कृषि भूमि चरण पुत्र कुडेरी जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भाग 1/2 भूमि स्वामी गया बेवा कासीराम जाति गडरिया पता निवासी, 338

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भूमिः का प्रकार:

स्वामित्व का प्रकार

स. क्रं.

सर्वे नम्बर

[ भाग 1

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का

क्षेत्रफल

हेक्टेयर में

नेहरखेड़ा भाग 1/14 प्रभूदयाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 बलराम पाल पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 केदारं पुत्र कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग . 1/14 मथुरा पुत्री कासीराम जाति गडरिया पतां निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 रामबती पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14 नारायणी पुत्री कासीराम जाति गडरिया पता निवासी नेहरखेड़ा भाग 1/14

0.125

485

22.

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमि स्वामी

0.084

23.

भूमिस्वामी कृषि भूमि

483

24.

हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पतां ग्रांम भूमि स्वामी

0.073

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

484

हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता ग्राम भूमि स्वामी

0.363

कृषि भूमि 25. 467/1 भूमिस्वामी शासकीय पट्टेदार

भूमिस्वामी कृषि भूमि कमरलाल, कैलाश पुत्रगण कासीराम जाति मेहतर पता सा .दैह भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से मथुरा , रेखा पुत्रियां कासीराम जाति मेहतर पता " सा. देहं समान भाग भूमि स्वामी शासकीय पट्टे से

2.070

26. 24/1.

बैजन्ती बेवा खच्चू जाति किरार पता निवासी ग्राम नेहरखेड़ा भाग 1/7' महेश पुत्र *.: खच्चू जाति, किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 राजेन्द्र पुत्र खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 रामअवतार पुत्र खच्चू जातिः क्रिरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 शिवराम पुत्र खच्चू जाति किरार पत्ता निवासी विजयपुर भाग 1/7 पारवती पुत्री खच्चू जाति किरार पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 सकुन्तला पुत्री खच्चू जाति किरार, पता निवासी विजयपुर भाग 1/7 भूमिःस्वामी

0.209

भूमिस्वामी कृषि भूमि 27. 24/4/5

अमरलाल पुत्रः ननकू जाति किंरार पता 339

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

स. क्रं.

सर्वे नम्बर का प्रकार स्वामित्व भूमि का प्रकार

1

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में

निवासी ग्राम नेहरखेड़ा भूमि स्वामी

0.450

28.

भूमिस्वामी कृषि भूमि

22/4

29.

भूमिस्वामी

विनंयपाल पुत्र रामजी जाति किरार पंता नि. धोबनी भूमि स्वामी

0.052

कृषि भूमि

486

516

30.

कृषि भूमि हजारीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राम्हण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी ..

0.109

भूमिस्वामी

31.

भूमिस्वामी

दाताराम पुत्र पन्नू जाति किरार निवासी ग्राम धोबनी भू-स्वामी ..

कृषि भूमि 1.463

34/4

प्रहलाद, रघुवर पुत्रगण रतनू जाति किरार पता. निवासी ग्राम नेहरखेड़ा समान भाग भूमि स्वामी

8.101

योग

1.

यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् कीं गई है ।

2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू- अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या ' निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।

उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पंड़े कोयला, लौह, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरानं खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यकता नहीं है ।

4.

कलेक्टर, जिला श्योपुर के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेषः- धारा 40(2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू- अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे. !

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शिवम वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

340

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

नर्मदापुरम , दिनांक 4 जनवरी 2023 पत्र क्र. - 178- कले. भू-अर्जन-2022

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रं-30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पवारखेडा से जुझारपुरं अप दिशा में एकल लाइन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना के निर्माण क्षेत्र में प्रभावित होनें सें आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक व सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनूसची सूची कमांक -1

जिला होशंगाबाद

तहसील- इटारसी

ग्राम-जुझारपुर

विवरण

क्र०

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा (हैक्टर में)

अर्जित रकवा

कुल रकवा

सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है-

0.056

1.035

1 निजी भूमि

0.056हे०

1- पवारखेडा से जुझारपुर अप दिशा में एकल लाइन फ्लाई ओवर रेल लाईन परियोजना हेतु योग

अनुसूची कमांक-2

ग्राम रैसलपुर

(1)

खसरा नंबर

क्र०

भूमि का कुल रकवा

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकवा

अर्जित भूमि में स्थित परिसंपत्ति का विवरण

निरंक

0.056 हेक्टेयर

1.035 हेक्टेयर

323/2

1 संतोष कुमार पिता राधेलाल निवासी ग्राम पथरौटा

0.056 हेक्टेयर

1.035 हेक्टेयर

योग-

है । भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

रा.प्र.क्र.-08-अ-82-2022-23-भू-अर्जन-20

छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 जनवरी 2023

म० प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत पाल्हरी- बड्‌डाढाना- तिघरा- बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि०मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म ० प्र ० शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क " में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप खः में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पाल्हरी- बड्‌डाढाना-तिघरा - बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर/ ग्राम

:

T

खसरा कय

नम्बर किये

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

1

2

3

चांद

छिन्दवाड़ां

तिघरा

जाने

'वाला

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना

'प्रस्तावित

प्रस्तावित है

रकबा (हेक्टेयर

7 4

0.096

10/2

1. रामसुरेश पिता रमेश' जाति लोधी

निवासी ग्राम भूमिस्वामी

प० ह० न0-29

पाल्हरी- बड्डाढाना- तिघरा-

9/2

0.060

10/1

2.हुकमसा पिता तुकाराम जाति

गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

ग्राम- विशाला ब०नं0-117 रा० नि०म०-

चांद

बांकानागनपु रमार्ग लम्बाई 08 . 50कि०मी०

0.057

3. तुरकसां पिता भुरसा जाति' गोंड

निवासी ग्राम- बांकानागंनपुर

भूमिस्वामी

9/6

10/3

निर्माण हेतु निजी भूमि के

11/2

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

342

[ भाग 1

संबंध में

0.244

9/3

4.लोमस पिता डिमाकचंद जाति

गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

9/4

0.192

107/14

5. तीरथराम पित्ता भुरसा जाति

गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

114/15

0057

113

6.रतनिया पति साबुलाल जाति

तेली निवासी ग्राम- चिखलीखुर्द

भूमिस्वामी

0.051

112/2

7. सुरजू पिता कुंदन जाति. अहीर

निवासी ग्राम- चिखलीखुर्द

भूमिस्वामी

0.016

8. पंचू पिता पचकोडी जाति लोधी

निवासी ग्राम-तिघरा चंपत

भूभिस्वामी

0.016

111/2

9. बैसाकू पिता पचकोड़ी जाति लोधी निवासी ग्राम- तिघरा चंपत भूमिस्वामी

10. आदोराम पिता पचकोडी जाति

लोधी निवासी ग्राम- भूमिस्वामी

0.016

111/3

11. उदेराम,सुरजु, सुरजन पिता

कुंदन जाति अहीर निवासी ग्राम-

भूमिस्वामी

0.028

110/1

11

कुल योग

0.883 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

343

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-96-भू-अर्जन-20-23

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 जनवरी 2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए / 101 / 2016 / एम० पी०एस ० /31 / 1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है ।इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर / ग्राम

2

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

4

3

2

1

रकबा- छिंदवाडा ग्राम-उभेगांव

छिन्दवाड़ा

खजरी प०ह०न-43 ब.न.-19 रा.नि.मं. -छिंदवाडा

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर , और पारदर्शिता का... अधिकार अधिनियमः 2013की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

T

6

5

4,

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिंदवाडों जिला छिन्दवाडां

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

0.330 हेक्टेयर

एवं उपरोक्त

भूमि पर आने

वाली

परिसंपत्तियां ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

344

2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - छिंदवाडा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क0-1 , चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क0-01 तह. चौरई, जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-97 - भू-अर्जन-2023

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 जनवरी 2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए / 101 / 2016 / एम ० पी० एस ० / 31 / 1361 भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाधात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारणं रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर / ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

4

3

2

1

रकबा- छिंदवाडा

छिन्दवाडा

ग्राम- उमरहर प० ह०न-55 ब.न.-23 रा.नि.मं. -पिंडरईकला

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

भू-अर्जन अधिकारी तहसील - छिंदवाडा जिला छिन्दवाडा

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

0.075 हेक्टेयर

एवं उपरोक्त

भूमि पर आने

वाली

परिसंपत्तियां ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

346

2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म० प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- छिंदवाड़ा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभांग क0-1 , चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क0-01 तह. चौरई, जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी,

भीकनगांव , जिला खारगोन , मध्यप्रदेश

भीकनगांव, दिनांक 6 जनवरी 2023 क्र.-159-भू-अर्जन-री-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक– 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-59 एवं 162 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पिपल्या, प.ह.नं.- 17/76, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

5 1

0.032

305

भीकनगांव ग्राम-

खरगोन

पिपल्या,

0.027

304

0.048

303

प.ह.नं.- 17/76,

302

0.050

284/7

0.054 348

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

// ۷ //

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

3 1

खरगोन भीकनगांव ग्राम-

पिपल्या,

प.ह.नं.-

17/76,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

285

0.009

0.008

297

0.058

296/5

290/3

0.035

0.084

293

291

0.030

273

0.061

0.077

69

0.081

70

0.130

72

284/1

0.041

16

0.825

कुल योग

349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.- 161 - भू-अर्जन-री-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 39.00 कि० मी० पर ग्राम- दौडवा , तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-01 से ग्राम बोरगांव , तह० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम खरदा , प.ह.नं.- 14, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

4

3

5 खरगोन भीकनगांव

0.049

41/1/2

ग्राम- खेरदा,

प.ह.नं.- 14

24/1/1

0.030

38/1

0.066

38/2

0.042

29/2

0.057 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

350

तहसील

जिला

[ भाग 1

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

2

3 1

खरगोन भीकनगांव

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.057

29/8

0.032

29/3

ग्राम- खेरदा,

प.ह.नं.- 14

 69/3          0.012
  72           0.042
  73           0.033
 81/1          0.021
 81/2          0.081
82/1/1         0.023
82/1/2         0.022
 82/3          0.033
 83            0.010
84/2/1         0.024
84/2/2         0.020
 84/1          0.016
121/4          0.062
119/3          0.020
 21           0.752

कुल योग

351

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.- 163-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-65 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सोमला प.ह.नं.- 36/98 , रा.नि.मं. -03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव

0.015

12/1/1

ग्राम- सोमला प.ह.नं.-

11/4

0.012

36/98,

12/4

1/2

0.004

9/1/5

0.035

1/3

0.020 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

352

// هم //

तहसील

खसरा

ग्राम / पढ़वारी

राज्या क्रमांक

3 1

2

खरगोन भीकनगांव

उपयोग के अधिकार के जिये अर्जित की जागे वाजी भूमि છેઃછ

4

5

0.019

9/1/3

0.018

1/4

ग्राम- सोमला

प.हृ.नं.-

36/98

0.012

1/5

9/1/6

0.010

9/1/4

0.050

2

0,040

2/2

9/1/2

0.003

5

0.045

.4/4

0.030

4/3

0.030

4/2

0.029

4/1/1

0.020

1/1/2

0.020

0,012,

40/1

0.424

कुल योग

19 353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.- 165- भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-59 व 187 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु_ग्राम- खारवी प.ह.नं.- 10/89, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची:

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5 1

2

158/2

0.097

ग्राम- खारवी

भीकनगांव

खरगोन

0.033

136

प.ह.नं.-

10/89

0.021

135

0.048

10

134

0.010 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

354

जिला

तहसील खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3

ग्राम- खारवी

1

2

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

प.ह.नं.-

खरगोन भीकनगांव 139

0.016

10/89

 140          0.018
 141          0.018
 142          0.020
 143          0.019
 144          0.033
 146          0.047
 147          0.023
104/2         0.057
 100          0.028
101/2         0.025
101/4         0.030
 94           0.086
 93           0.080
 224         0.096
 228          0.022
229          0.021
230          0.049
231          0.074
 11          0.025
 9           0.089
 7           0.083
 2           0.056

28

कुल योग

1.224 355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-167-भू-अर्जन- री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-18 व 289 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96 , रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव ग्राम-

32/4

0.032

मछलगांव

32/5

0.022

प.ह.नं.-

32/6

0.022

34/96,

31/1

0.009

31/2

0.017 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[ भाग 1 356

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव

0.040

31/3

29/2

0.034

29/1

0.046

ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96,

30/1

0.048

183

0.026

28/1/4

0.076

187/5

0.030

187/4

0.017

187/3

0.016

187/2

0.017

187/1

0.046

188/1

0.031

196/1

0.020

196/7

0.010

196/5

0.036

196/6

0.044

196/4

0.036

196/2

0.043

196/3

0.011

194/5

0.008

194/6

0.003

201/5

0.026

201/4

0.020

206/6

0.011

206/1

0.002

206/4

0.016

206/2

0.020

206/3

0.048

207/1/1

0.050 357

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

4

3

5

खरगोन

भीकनगांव

207/1/2

0.004

224

0.055

225/4

0.038

ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96,

225/3

0.053

225/2

0.048

227/4

0.044

229/3

0.035

229/1

0.053

229/2

0.009

225/1

0.003

357/4

0.011

358/4

357/2

0.033

358/2

357/5

358/5

0.005

359/5

353/1

0.044

353/2

0.024

394/1

0.024

394/2

0.059

395/1

0.007

32/3

0.040

166

0.002

165/1

0.022

282/1

0.066

281

0.024

279/2

0.057

277/3

0.015

278/2

0.013

278/1

0.012 358

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

// //

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

1

3

खरगोन

भीकनगांव

ग्राम- खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.004

331

मछलगांव

प.ह.नं.-

34/96, 332/2

0.040

332/1

0.058

339/1

0.021

337/1

0.020

0.042

339/2/1

334/2

0.018

337/2

0.028

338/2

0.029

357/1

358/1

0.065

359/1

357/3

358/3

0.021

359/3

72

कुल योग

2.079 359

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.- 169- भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप-- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ०डी० 39.00 कि०मी ० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह ० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 45 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- रोश्या, प.ह.नं.- 14/93 , रा.नि.मं.-03 , भातलपुर, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डेक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव

13

ग्राम- रोश्या,

0.034

12

0.004

प.ह.नं.-

14/93

46/8

0.083

खरगोन भीकनगांव

46/4

0.011

ग्राम- रोश्या,

प.ह.नं.-

14/93

46/7

0.003

44/3

0.166

कुल योग

06

0.301 360

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[ भाग 1

क्र.-172- भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ० डी० 83.045 कि0 मी 0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 16 व 92 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सस्याखेड़ी प.ह.नं.- 58, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव , जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

2

5

खरगोन भीकनगांव ग्राम-

76/7

0.030

76/6

0.088

सस्याखेड़ी

प.ह.नं.- 58

78

0.050

80/4

0.030

81

0.080

खरगोन भीकनगांव

80/3

0.056

ग्रमि

82/1

0.040

सस्याखेड़ी प.ह.नं.- 58,

83/3

0.020

80/2/2

0.048

80/1

0.075

82/4

0.095

83/1

0.040

69/12

0.054

13

0.706

कुल योग

361

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.- 174-भू- अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा भाईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि० मी ० पर ग्राम- बुड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की न्नांच माईनर पाईप नहर कमांक-132 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चिखलवास, प.ह.नं.-65/ 109, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

3

1

5

खरगोन भीकनगांव

221/1

0.050

ग्राम-

220

0.040

225/3

0.005

चिखलवास,

प.ह.नं.

-65/109

0.085

225/438/1

227/1

0.060

खरगोन

ग्राम-

भीकनगांव

227/2

0.040

227/3

0.035

240/3

0.012

चिखलवास,

प.ह.नं.

-65/109

240/4

0.018

240/5

0.016

240/7

0.006

240/6

0.050

253/3

0.016

254/1/2

0.023

कुल योग

0.456

14 362

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

क्र.-176-भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-14 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु_ग्राम कोडियाखाल प.ह.नं.- 66/110, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन

4/4

भीकनगांव

0.088

5

6

0.032

41

ग्राम-

कोडियाखाल

प.ह.नं.-

66/110

0.040

9

0.110

42

0.075

खरगोन भीकनगांव ग्राम-

43/2

0.062

44/1

0.051

44/2

0,050

कोडियाखाल

प.ह.नं.-

66/110

115

45/1/1

0.012

47/1/1

47/5/1         0.029
45/1/2        0.012
47/5/2        0.040
 45/2         0.024
 47/4         0.022
 46           0.049

कुल योग

15

0.696 363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.- 179- भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर 0 डी0 83.045 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम बडिया तह ० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-22 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सिरलाय खुर्द प.ह.नं.-52 रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

46/2/2

खरगोन भीकनगांव

0.060

47/2/2

ग्राम-सिरलाय

खुर्द

46/1/2

प.ह.नं.-52

0.074

47/1/2

45/2/2/1

0.035

45/2/4/1

0.028

45/2/2/2

0.033

खरगोन

ग्राम-सिरलाय

भीकनगांव

45/2/4/2

0.025

खुर्द

45/2/3/2

0.060

प.ह.नं.-52

45/1/2/2

0.020

45/1/2/1/2

0.015

33/1

0.060

कुल योग

10

0.410 364

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[ भाग 1

क्र. -181 - भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बड़िया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 73 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम टेमला, प.ह.नं.- 42, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्टबिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीनअर्ध अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिअधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची ::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव ग्राम टेमला, 216/1

0.050

प.ह.नं.- 42,

216/3

0.066

169/1

0.125

169/7

0.050

169/2/2/2

0.020

खरगोन भीकनगांव

169/2/4/1

0.045

ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42,

169/2/3/1

0.040

169/2/1

0.035

169/13

0.094

197

0.068

210/1

0.088

211/1/2

0.025

236/2/2

0.038

229/4

0.050

229/5

0.025

230/2/1

0.008

16

कुल योग

0.827 365

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र. - 185-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर 0डी0 83.045 कि0 मी 0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 ग्राम पिपलई बुजुर्ग , तह ० भीकनगांव से ग्राम बड़िया तह ० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 92 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013) की. धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव

183

0.011

ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54,

177

0.020

143/1

0.010

134/2/1

0.030

135/1

0.020

137/1

खरगोन

135/2

भीकनगांव

0.035

137/3

ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54,

135/3

0.015

137/3

136

0.024

134/2/2

0.042

141

0.030

140/1/1/1/1/2

0.030

140/1/1/2

0.030

12

कुल योग

0.297 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

366

[ भाग 1

क्र.-187-भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0 डी0 83.045 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-01 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- लखापुर प.ह.नं.- 30 रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

1

4

5

7/8/9/2

0.022 खरगोन भीकनगांव ग्राम- लखापुर प.ह.नं.- 30

7/8/9/3

0.022

7/8/9/4

0.024

7/8/9/5

0.005

4/2/1

0.028 367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

2

1

3

खरगोन भीकनगांव

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

4/2/2

0.028

ग्राम- लखापुर

प.ह.नं.- 30

  4/3           0.010
  4/4          0.060
  5/2          0.008
  5/6          0.008
  5/3          0.010
  5/4          0.010
  5/5          0.008
  5/7          0.008
  5/8          0.008
  5/9          0.010
16/1 /ग        0.072
16/1/ख         0.030
 18/2          0.075
17/1/2
               0.002
 17/2
 24/1          0.037
 24/5          0.103

22

कुल योग

0.588 368

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[ भाग 1

क्र.- 189- भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर 0डी0 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-07 व 92 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- निमखेड़ी प.ह.नं. -53 , रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ' (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

4

5

खरगोन भीकनगांव

56/2

0.013

ग्राम- निमखेड़ी 3 प.ह.नं.-53,

66

0.010

02

0.023

कुल योग

369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-192-भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0 डी0 83.045 कि० मी० पर ग्राम- खारवी, तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कांझर, प.ह.नं.- 33 तह० भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची :

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

1

2

3

खरगोन

0.035

565

भीकनगांव ग्राम- कांझर ,

प.ह.नं.- 33

567

0.030

733

0.061

736

0.019

753

0.007 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

370

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

खरगोन भीकनगांव

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

612

0.069

0.050

615/2

ग्राम- कांझर,

प.ह.नं.- 33

 654            0.055
 655            0.055
615/4           0.060
 538            0.080
 539            0.043
 182            0.002
537/1           0.069
 523            0.037
 522            0.056
 525            0.025
 516            0.030
 514            0.056
 513            0.025
 512            0.024
 502            0.024
 501            0.034
 500            0.076
 495            0.091
 489            0.080
 486            0.076
 478            0.045
 675            0.060
 679            0.089
 59             0.004
 58             0.116
 10             0.010
 11             0.027
 12             0.028
 13             0.028
 55             0,071
 33             0.050

371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

3

1

भीकनगांव खरगोन

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.022

34/1

0.042

35

ग्राम- कांझर,

प.ह.नं.- 33

 42             0.022
 187            0.070
 347            0.039
359/1           0.005
 344            0.031
 343            0.083
361/1           0.066
 362            0.063
338/1           0.042
337/1           0.013
338/3           0.003
 34/2           0.022
338/2           0.042
 236            0.215
 239            0.095
 238            0.062
 246            0.079
 249            0.026
 250            0.027
 260            0.029
 259            0.004
 261            0.023
258/3           0.048
 63            2.970

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

372

क्र.-193-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-59 , 187 व 189 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- घोड़वा प.ह.नं.- 10/89, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

3

1

5

भीकनगांव

277

खरगोन

0.007

ग्राम- घोड़वा

प.ह.नं.-

0.032

46

10/89

0.032

45

36

0.064

37

0.043 373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   1          2          3            4             5
खरगोन     भीकनगांव   ग्राम- घोड़वा    32          0.046
                       प.ह.नं.-       31          0.010
                      10/89,          20          0.010
                                      76          0.082
                                      19          0.053
                                      18          0.019
                                      17          0.029
                                     23/2         0.008
                                     2/5          0.033
                                     2/4          0.046
                                     2/3          0.023
                                     271          0.042
                                     272          0.007
                                     266          0.016
                                     265          0.018
                                     264          0.014
                                     117          0.018
                                     263          0.002
                                     115          0.040
                                     276          0.069
                                     116          0.018
                                     113          0.026
                                     112          0.030
                                     111          0.047
                                     105          0.023
                                     104          0.035
                                     103          0.014
                                     100          0.007

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

374

// //

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

खरगोन

भीकनगांव

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

55/2

0.003

ग्राम- घोड़वा

प.ह.नं.-       56           0.009
10/89,         57           0.110
               70           0.023
               71           0.010
               72           0.042
               77           0.019
               79           0.085
               90           0.081
               88/1         0.019
               92/1         0.106
               236          0.100
               45          1.570

कुल योग

375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-195-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि० मी० पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सांगवी प.ह.नं.- 29, तह० भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची:

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

1

4

3

5

खरगोन भीकनगांव

26/23

0.096

ग्राम- सांगवी,

प.ह.नं.- 29

0.039

26/22

0.075

26/21

0.030

38/2/1/1

39/12

0.082

0.06

92/15

खरगोन भीकनगांव ग्राम- सांगवी,

प.ह.नं.- 29

0.032

87/2 89/1

0.420

7

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

376

क्र.-197-भू-अर्जन- री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह . भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 80 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.- 36/98 , रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

159/1/1

खरगोन भीकनगांव

0.035

159/2/1

ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.-

159/1/2

0.020

1

36/98,

159/1/2

159/1/3

0.016

159/2/3

159/1/5

0.017

159/2/5 377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

// ۷ //

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

  1         2         3
खरगोन    भीकनगांव

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                   4              5
ग्राम- रामपुरा , 159/3/1        0.039
                 159/3/2        0.033
  प.ह.नं.-
                 159/4          0.018
  36/98,
                 160/3          0.061
                 160/1/2
                                0.012
                 184/2/2
                 160/2          0.022
                 185/2/1        0.014
                  184/6         0.019
                 185/1/1        0.028
                 185/1/2        0.020
                 184/5          0.008
                 184/7          0.019
                 182/5/1        0.044
                  182/3         0.050
                  203           0.085
                 204/1/1        0.029
                 204/2          0.040
                 222/1/1        0.025
                                0.030
                 222/4          0.016
                                0.047
                  225           0.002
                  224
                  226           0.020
                  227
                  228           0.011
                 229/2          0.011
                 334/3
                                0.026
                 336/3
                 334/2          0.010
                  31           0.827

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

378

क्र.-199- भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0 डी0 21.00 कि० मी० पर ग्राम बड़िया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-14 तथा ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 86 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बिरुल, प.ह.नं.- 39/101 , रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

1

2

488/2

0.038 भीकनगांव ग्राम- बिरुल,

खरगोन

प.ह.नं.-

488/3

0.031

39/101

488/4

0.037

490

0.120

0.023

499/2 379

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

भीकनगांव ग्राम- बिरुल, खरगोन

प.ह.नं.-

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.019

499/3

0.046

499/1

39/101

0.048

501/2

0.083

517

0.116

7

0.120

3/3

1/2/2

0.015

0.019

1/3

0.130

1/5

0.005

1/4

0.850

15

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

380

क्र-201-भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0 डी0 21.00 कि0 मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक - 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 14, 66 व 169 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पलासी, प.ह.नं.- 65/109, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल. एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार 'का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

38/1

0.020 खरगोन

ग्राम- पलासी,

भीकनगांव

प.ह.नं.-

40/1/1

0.033

65/109

40/1/2

0.033

40/2

0.018

43/2

0.045 381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

5

1

3

0.032

ग्राम- पलासी,

43/1

खरगोन भीकनगांव

0.049

23/6

प.ह.नं.-

65/109

                                       23/7          0.028
                                       23/8          0.028
                                       23/9          0.030
                                        29
                                                     0.027
                                       174/8
                                       175/8         0.011
                                       175/7         0.012
                                      175/6/2        0.014
                                       175/9         0.016
                                      175/6/1        0.024
                                       175/5         0.018
                                       175/3         0.013
                                       175/2         0.017
                                       175/1         0.018
                                       175/4         0.012
                                       173/2         0.003
                                       204/3         0.027
                                       337/3         0.010
                                       337/4         0.043
                                        339          0.103
                                       340/2         0.006
                                       361/1         0.003
                                       360/1         0.005
                                       361/2         0.068
                                       362/1
                                                     0.039
                                       362/2
                                        364          0.023
                                       363/3         0.015
खरगोन      भीकनगांव  ग्राम पलासी,     379/3          0.007
                                       379/4         0.006

प.ह.नं.-

65/109

379/5

0.031

386

0.035

385/2

0.003

387/2

0.068

388/2

0.031

388/3

0.032

21/2

0.010

42

1.066

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

382

क्र.- 203 -भू-अर्जन-री - 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 59 व 67 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मनोहरपुरा, प.ह.नं. -10/ 89, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

1

2

4

5

भीकनगांव

खरगोन

0.052

ग्राम-

27/2

27/5

0.014

मनोहरपुरा, प.ह.नं.

27/3

0.054

-10/89

36/2

0.095

35

0.005 383

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

0.059

39/1/1

ग्राम-

खरगोन भीकनगांव

39/1/2

0.012

0.044

21/1

मनोहरपुरा, प.ह.नं.

0.025

41/1

-10/89

 41/2         0.024
16/1/1        0.003
 78/1         0.074
 77/2         0.005
45/13         0.015
45/14         0.035
45/21         0.024
45/16          0.023
45/17         0.068
45/19          0.020
 49           0.038
22/1          0.018
 6/7          0.027
 6/6          0.022
 6/3          0.002
 7/1          0.003
 6/5          0.032
 6/4          0.042
 7/2          0.048
  9           0.096
 12/5         0.008
12/1/1        0.008
 31           0.995

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

384

[ भाग 1

क्र.-205-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यहं आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक– 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 67 व 116 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- अंजनगांव प.ह.नं.- 17/76, रा.नि.मं. -02, अंदड़, तहसील - भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

4

3

5

खरगोन

ग्राम-

भीकनगांव

337

0.047

338/1/1

0.005

339

0.037

अंजनगांव प.ह.नं.- 17/76,

340

0.042

341

0.024 385

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव

446

0.017

344

0.280

353

0.033

ग्राम- अंजनगांव प.ह.नं.- 17/76,

351

0.018

355

0.008

354/2

0.042

0.023

359

356

0.019

357

0.013

358

0.019

361

0.047

411

0.016

412

0.020

0.017

413/1

414/1

0.055

421

0.018

425

0.046

426

0.055

427

0.044

428

0.047

452

0.237

26

1.229

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

386

[ भाग 1

क्र.-207-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-03 एवं 04 की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 106 व 116 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- औरंगपुरा प.ह.नं.-17/76, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील - भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के ' प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

5

1

3

4

खरगोन

ग्राम-

6

भीकनगांव

0.040

2/7

0.020

औरंगपुरा

प.ह.नं.-

2/6

0.086

17/76,

1/6/1

0.102

1/3/2

0.138

1/5

0.002

ग्राम-

खरगोन भीकनगांव

0.002

1/7

औरंगपुरा प.ह.नं.-

1/9

0.036

17/76,

0.040

1/8

0.041

1/10

1/4/2

0.035

0.019

192/3

12

0.561

कुल योग

387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.- 210- भू-अर्जन- री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 14 एवं 132 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गोविन्दपुरा , प.ह.नं.- 64/108, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , वेकेबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

5

1

4

खरगोन भीकनगांव ग्राम-

9/2

0.048

9/1/4

0.023

गोविन्दपुरा, प.ह.नं.-

9/1/3

0.063

64/108

0.021

11/2/2/2

0.030

0.005

14/2/1

खरगोन भीकनगांव

14/2/2/1

0.047

14/2/3

0.069

ग्राम-

गोविन्दपुरा,

प.ह.नं.-

64/108

22/1

0.017

0.034

20/2/1

0.028

20/2/2

0.031

2/1

0.037

13

0.453

कुल योग

[ भाग 1 388

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

क्र.-212-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-289 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- धोबीखोदरा , प.ह.नं.- 41 , रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डंक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

जिला

तहसील

::अनुसूची::

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव ग्राम-

106

0.033

107

0.020

धोबीखोदरा , प.ह.नं.- 41,

189

0.054

188

0.044

178

0.084

भीकनगांव

खरगोन

ग्राम-

177

0.078

धोबीखोदरा ,

175

0.022

प.ह.नं.- 41 ,

0.022

278

408

0.002

403

0.021

401

0.069

399

0.019

398/1

0.035

398/2

0.022

0.525

14

कुल योग

389

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.- 214- भू- अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि० मी० पर ग्राम दौडवा , तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम खारवी, तह ० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पालडी, प.ह.नं.- 32, तह० भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप मेज सकेगा ।

तहसील

जिला

::अनुसूची::

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

52/1

0.050

खरगोन भीकनगांव

52/2

0.011

ग्राम- पालड़ी,

प.ह.नं.- 32

                                    60/1         0.020
                                    60/2         0.020
                                    58           0.013
                                    59           0.010
                                    70/3         0.018
खरगोन     भीकनगांव                  69/3         0.007
                                    69/4         0.052

ग्राम- पालड़ी,

प.ह.नं.- 32

23/3/9

0.032

23/2

0.028

23/3/7

0.035

23/3/6

0.007

28

0.041

0.074

30/1

24/5/2

0.024

24/5/1

0.032

11/4

0.042

10/2

0.016

19

0.532

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[ भाग 1 390

क्र.-216-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-18 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- एकलासा प.ह.नं.- 34/94, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

भीकनगांव

खरगोन

ग्राम-

64/4

0.088

एकतासा

73

0.018

प.ह.नं.-

74/1

0.043.

34/94

77/1

0.005

खरगोन

71/1

0.038 391

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

11

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खरगोन

0.036 भीकनगांव

71/2

70/3

0.028

70/4

0.029

ग्राम-

एकतासा

प.ह.नं.-

34/94

 87/1          0.009
  87/2         0.050
  85           0.021
 86/5          0.030
 86/1          0.009
 86/3          0.037
 86/4          0.002
  281          0.018
  303          0.047
  305          0.056
307/1/3        0.026
 307/2         0.046
 352/2         0.084
  349          0.028
 356/2         0.010
 356/3         0.028
 356/4         0.012
356/5/1        0.038
 356/6         0.009
 356/7         0.014
 346/1         0.023
 346/2         0.029
343/1          0.024
346/3          0.010
 345/2         0.015
342/1          0.004
 342/2         0.030

392

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

 340/2
 340/1/2
 356/8
 340/1/1
 333/1
 332/1
430/1/2
 430/4
430/3/1
430/3/2
430/3/3

[ भाग 1

0.024
0.051
0.003
0.023
0.024
0.028
0.014
0.035
0.049
0.020
0.026
0.018

430/3/4

430/1/1

49

कुल योग

0.018

0.004

1.331 393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-218-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर 0 डी0 83.045 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 01. 22, 52 , 77 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु_ग्राम- कोदला खालसा प.ह.नं.- 44, रा.नि.मं. -01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

2

4

1

5

खरगोन भीकनगांव

0.088

43/1/1

ग्राम- कोदला

खालसा

                43/1/2         0.020
प.ह.नं.- 44,     37/3
                               0.050
                 37/4          0.004
                 41/4          0.040

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

394

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

1

5

3

खरगोन      भीकनगांव   ग्राम- कोदला     41/1          0.074
                        खालसा         41/3           0.004
                      प.ह.नं.- 44,
                                       41/2          0.004
                                      41/5           0.004
                                       41/6          0.004
                                       41/7          0.004
                                      80/3/1         0.066
                                       80/7          0.037
                                       80/6          0.01.4
                                      80/10          0.040
                                       80/5         0.021
                                      81/1/2        0.020
                                       81/5          0.060
                                      81/3          0.035
                                       81/2         0.039
                                      24/11         0.098
                                      24/12         0.002
                                      24/10         0.005
                                      83/1          0.028
                                      83/2          0.020
                                      83/4          0.025
                                      83/6          0.027
                                      83/7          0.072
                                      83/3          0.050
                                      83/5          0.025
                                      94/1          0.065
                                      94/2/1        0.070
                                      94/2/2        0.033
                                    102/3/1/1       0.020

395

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

2

1

5

खरगोन

भीकनगांव

0.020

102/3/1/2

0.072

99/3

ग्राम- कोदला खालसा प.ह.नं.- 44,

0.045

103/9/2

106/2/2/1

0.039

111/2

106/2/1

0.066

0.050

110/1

110/2

0.053

107/4

0.038

107/3

0.055

108/1/1

0.043

128/1

0.055

0.027

128/3/2

0.027

128/4

128/5

0.028

124/1/3

0.064

0.010

124/2/1

138/5

0.015

0.053

140/7

0.016

139/1

0.010

164

43/10

0.028

43/2

0.026

43/3

0.016

37/6

0.030

37/7

0.031

36/167/5

0.010

37/1

0.068

38/3

0.020 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

396

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

भीकनगांव

खरगोन

0.052

38/2

38/4

0.015

ग्राम- कोदला खालसा प.ह.नं.- 44,

38/1

0.018

0.068

26/3

0.004

26/4

34/1

0.014

0.020

29/1

0.020

29/2

0.020

29/3

29/4

0.017

0.032

29/5

0.026

8/1

8/4

0.026

9

0.109

3/2

0.022

0.041

3/1

4/4

0.010

0.026

4/3

0.005

4/2

0.024

2/1/2

2/1/3

0.028

0.057

2/1/1

0.042

92/3/1

92/2/2/3

0.022

95/5/2

0.022

92/3/2

92/2/2/1

0.022

95/5/2

92/2/3/1

0.025

92/2/3/2

0.025

खरगोन

भीकनगांव

92/2 95/2

0.020

95/3/2

ग्राम- कोदला खालसा प.ह.नं.- 44,

92/2/2

0.018

95/3/1

89/2/1

90

0.025

91 92/1

95/1

89/3

0.027

89/1

0.020

89/5

0.021

89/4

0.022

97

3.148

कुल योग

397

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-220-भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि०मी० पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग , तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 से ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सांगवी, प.ह.नं.- 29 तह० भीकनगांव , जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

5

1

0.094

95/1

खरगोन भीकनगांव ग्राम- सांगवी, प.ह.नं.- 29

95/2

0.031

95/3

0.058

0.027

38/1/2

38/1/6

0.078

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.052

38/1/7

भीकनगांव

खरगोन

0.026

278

ग्राम सांगवी,

प.ह.नं.- 29

0.049

22/3

22/4

0.010

0.063

22/5

0.033

281/2

0.040

274/6

274/7

0.041

0.050

274/8

0.652

16

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

398

क्र. - 222-भू-अर्जन-री-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उ‌द्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि० मी० पर ग्राम दौड़वा, तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-04 से ग्राम खारकी, तह ० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पाडल्या प.ह.नं.- 28 तह० भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद , जिला- खरगोन (म.प्र. )द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.030

226

भीकनगांव

खरगोन

ग्राम

0.008

224/18

पाडल्या,

0.002

224/12

प.ह.नं.- 28

0.041

223/1

0.033

222/1

0.030

234/7

ग्राम-पाडल्या,

खरगोन भीकनगांव

0.011

221/4

प.ह.नं.- 28

0.017

221/2

0.021

234/9

0.130

237

0.323

10

कुल योग

A 399

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-224-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि0मी0 पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम- बड़िया, तह ० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम अमनखेड़ी, प.ह.नं.- 30 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

1

5

खरगोन भीकनगांव

0.066

49/4

0.103

53/3

ग्राम-

अमनखेड़ी,

प.ह.नं.- 30

0.057

53/2

0.051

56/4

0.026

56/1/2/क

0.029 खरगोन भीकनगांव

56/2/क

0.026

56/2/ख

ग्राम-

अमनखेड़ी,

प.ह.नं.- 30

0.040

56/3

08

0.398

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

400

क्र.-226-भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ०डी० 39.00 कि० मी० पर ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारकी , तह० भीकनगांव जिला खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- दौड़वा प.ह.नं.- 13 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.)द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है. उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.031

34/5/5

खरगोन भीकनगांव

0.030

48/1

ग्राम दौड़वा,

प.ह.नं.- 13

0.036

48/2

0.036

48/3

0.041

48/4 401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

जिला       तहसील      ग्राम / पटवारी    खसरा      उपयोग के अधिकार
                       हल्काक्रमांक    कमांक       के लिये अर्जित की
                                                   जाने वाली भूमि
                                                     (हेक्टेयर में)
                          3              4               5
  1          2
                                        48/5          0.105
                                       49/1/2          0.122
                                      49/850           0.032
                                        51/2           0.022
                                        51/1           0.048
                                        51/3           0.026
                                        51/6           0.038
                                       349/1           0.051
                                       349/2           0.018
                                       350/3           0.048
                                        361/3          0.043
                                       415/2           0.023
                                        364/2          0.076
                                       366/1/1         0.058
                                       366/1/2         0.003
                                        374            0.060
                                       376/877         0.009
                                        375/1
                                                       0.074
                                        376
                                        377/5          0.011
                                        377/6          0.026
                                        377/8          0.024
                                        377/9
                                                       0.056
                                         377
                                        412            0.033
                                        606/1          0.055
                                        606/2          0.064
                                        606/3          0.066
                                         607           0.004
                                       693/1/1         0.058
                                       693/2/1         0.010
                                       693/2/2         0.034
                                       693/2/4         0.058
                                       693/3/2         0.068
                                       695/3/2         0.032

402

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

             702/11
              703/3
              703/4
              703/5
              703/6
              703/7
            705/1/1/2
            705/1/1/3
             705/1/2
              705/2
              711/2
             711/3/2
             711/3/3
             712/1/4
             713/1/3
              715/1
             719/1/1
             715/2/5
             715/2/6
              716/1
              716/2
कुल योग        62

[भाग 1

0.020
0.050
0.010
0.020
0.020
0.014
0.014
0.060
0.022
0.043
0.066
 0.003
0.018
0.021
0.065
0.126
 0.012
 0.002
 0.036
 0.003
 0.023
2.277

403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-228-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि० मी० पर ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-04 से ग्राम- खारकी , तह ० भीकनगांव जिला खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु आम खोलवा, प.ह.नं.- 28 तह० भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .)द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.003

119

खरगोन भीकनगांव ग्राम खोलवा, प.ह.नं.- 28

0.002

118

0.038

99/5

0.040

99/6

0.044

99/7

0.024

133/4

ग्राम-खोलवा,

भीकनगांव

खरगोन

0.026

133/6

प.ह.नं.- 28

0.024

133/5

133/7

0.028

0.058

107/2

0.012

106/1

0.074

106/2

0.002

106/3

0.055

105/1

0.002

105/2

0.050

112/2

0.482

16

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

404

क्र.-230- भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39,00 कि० मी० पर ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम खारकी, तह० भीकनगांव जिला खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पोखर बुजुर्ग, प.ह.नं.- 32 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21, सनावद , जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.024

5/1/1

भीकनगांव

खरगोन

0.046

4

ग्राम पोखर बुजुर्ग,

0.069

11/3

प.ह.नं.- 32

   12           0.037
346/1/9         0.030
346/1/10        0.026
 335/1          0.062
 335/2          0.126
  336           0.112
  326           0.020
  327           0.039
  325           0.084

ग्राम-पोखर

भीकनगांव

खरगोन

0.037

333/2

0.012

334/2

बुजुर्ग,

प.ह.नं.- 32

0.062

338/3

0.004

338/2

0.052

338/1

0.054

340/1

340/2

0.078

0.027

346/1/1

0.032

10/1

1.033

21

कुल योग

405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-232-भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि०मी० पर ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- लालखेडा, प.ह.नं.- 40 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची :

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

1

5 खरगोन

ग्राम-

भीकनगांव

126/5

0.026

लालखेडा, प.

126/4

0.010

ह.नं.- 40

126/3

0.002

127/2/2

0.032

127/1/3

0.037 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

406

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

2

3 1

भीकनगांव

खरगोन

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.039

127/1/2

0.030

127/1/1/1

0.080

127/1/1/2

ग्राम-

लालखेडा, प.

ह.नं.- 40

122/1/4         0.032
 121/1          0.008
 121/2          0.055
 120/2          0.007
 112/2          0.046
 113/2          0.063
   96           0.078
97/2/1/3        0.016
97/2/1/4        0.045
  4/2           0.009
 112/1          0.014
  19           0.629

कुल योग

407

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-234-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाडा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि० मी० पर ग्राम- दौडवा, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -01 से ग्राम बोरगांव , तह ० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बोरगांव, प.ह.नं.- 12, तह0 भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची :

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

3

5 1

खरगोन

ग्राम-

भीकनगांव

81/2/1

0.010

बोरगांव, प.ह. 81/2/2

0.020

नं.- 12

81/3

0.016

107/1/4

0.036

111/2

0.041 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

408

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.002

111/3

खरगोन भीकनगांव

0.003

127/1/1

ग्राम- बोरगांव,

प.ह.नं.- 12

127/1/2           0.007
 128/5            0.004
 168/11           0.004
 168/12           0.026
 168/13           0.010
 128/6            0.011
 128/7            0.009
 128/8            0.008
  134/2           0.004
 134/3            0.007
 134/4            0.007
 135/1/1         0.004
135/1/2/2        0.009
  135/2           0.007
 136/1            0.008
  136/2           0.007
 137/2            0.020
 137/3            0.022
 137/7            0.024
 163/7            0.026
 163/9            0.012
 163/10           0.009
 163/11           0.018
  386/2           0.024
 386/5            0.014
  388             0.006
  389             0.013
 390/1            0.023
390/2/1/2        0.010
390/2/1/1        0.010
390/2/2/1        0.013
  412            0.019
  33             0.522

कुल योग

409

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.- 236-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 01 , 28 , 58 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- ग्राम- जामन्या बुजुर्ग प.ह.नं.-60 / 104, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

5 1

3

ग्राम- जामन्या

10/2

0.025 भीकनगांव

खरगोन

12/2

0.025

बुजुर्ग प.ह.नं.

-60/104

10/1

0.055

13

0.095

15

0.045

16 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[भाग 1 410

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.120

17/2

भीकनगांव

खरगोन

0.015

17/1

ग्राम- जामन्या बुजुर्ग प.ह.नं.

-60/104

 23/1           0.025
  23/2         0.063
  23/3          0.063
 26/7           0.025
 26/5           0.005
 26/10          0.010
  27/1         0.065
  73/1          0.130
  74           0.075
  5/1           0.070
  7/1           0.005
  6/2           0.068
  3/6           0.040
17/4/1/1       0.033
17/4/1/4       0.033
  20/1          0.054
  20/2         0.054
  20/3          0.024
  30            0.138
 67/4           0.025
  62/1          0.054
 63/5/1         0.030
  63/4         0.030
 63/3           0.020
 63/2/1        0.030
  63/1         0.008

411

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

भीकनगांव

खरगोन

0.008

61/5/2

0.008

61/4

ग्राम- जामन्या बुजुर्ग प.ह.नं.

-60/104

 61/1/1         0.050
  151           0.020
  235           0.030
236/1/9         0.060
236/1/6         0.045
 236/1/7        0.055
236/1/10        0.010
 236/1/5        0.010
236/1/11        0.010
236/1/12        0.010
 47/1/1         0.063
 47/6/1         0.035
  46/1          0.075
  260           0.015
  49/1          0.053
  50/2          0.015
  49/2          0.010
  50/1          0.040
  53           2.179

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

412

क्र.-238 - भू-अर्जन-री -1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि० मी० पर ग्राम- खारवी, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी, तह ० भीकनगांव जिला खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सिराली, प.ह.नं.- 16 तह० भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5 1

2

खरगोन भीकनगांव

ग्राम-

23

0.005

सिराली, प.ह.

29/2/1

0.010

नं.- 16

0.056

30

24/1

0.073

29/1

0.026 413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

1

2

3

खरगोन भीकनगांव

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

29/2/2

0.010

0.036

24/2

ग्राम- सिराली,

प.ह.नं.- 16

 29/3          0.014
 51/2          0.017
  51/5
               0.012
 264/3
 51/7
               0.028
 264/5
 52/2          0.027
 51/3          0.020
 52/1          0.025
 51/4
               0.016
 264/2
 51/8
               0.032
 264/6
 51/6
               0.024
 264/4
  52/3        -0.015
 264/9         0.028
               0.114
 224           0.024
 225           0.016
232/1/1        0.048
 233           0.030
  234          0.038
 230           0.080
 215           0.053
 136           0.032
 147           0.008
 144           0.012
 143/1         0.003
 142/2         0.011
 143/2         0.007

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

414

0.012

142/1

भीकनगांव

खरगोन

ग्राम- सिराली,

प.ह.नं.- 16

  115           0.014
                0.032
  116/2
 116/1/2        0.036
  119/2
                0.030
  119/4
  118           0.047
  119/1         0.034
109/1/1/1       0.050
109/1/1/2       0.023
 439/1/3        0.041
 439/1/1        0.018
 445/2          0.062
 443/2          0.034
 445/1          0.063
  447           0.025
 446/1          0.088
  446/2         0.003
  316/2         0.030
  317           0.055
  346           0.058
  353/1         0.005
  372/1         0.077
  373/1         0.015
   55          1.802

कुल योग

415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.- 240-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- " ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोज‌ना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि० मी० पर ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारकी, तह० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बोरूठ, प.ह.नं.- 10 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद , जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.009

181

खरगोन भीकनगांव ग्राम बोरूठ,

0.044

180

प.ह.नं.- 10

0.044

179

0.054

57

0.010

55 416

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3

2

1

भीकनगांव

खरगोन

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.010

56

0.010

60

ग्राम-बोरूठ,

प.ह.नं.- 10

61/1         0.024
 61/2        0.024
 47          0.003
 44          0.019
 40          0.029
 41          0.016
 34          0.002
 65          0.041
 66          0.081
 33          0.098
 67          0.060
 68          0.052
 69          0.004
 93          0.153
 77          0.032
 82          0.018
 83           0.056
 81           0.026
 80           0.016
 32           0.094
 31           0.004
  3           0.242
10/1          0.003
  9           0.020
  8           0.034
 345          0.036

33

कुल योग

1.368 417

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.- 242-भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर ०डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम बड़िया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक -14 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु_ग्राम- सुल्तानपुरा प.ह.नं.- 64/108, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

33/1

ग्राम-

खरगोन भीकनगांव

33/2/1

33/2/2

0.010

सुल्तानपुरा प.ह.नं.-

64/108

33/4/1

33/1/5

0.037

33/4/4 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

418

/

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

33/1/2

खरगोन भीकनगांव

33/2/1

0.005

33/2/2

ग्राम- सुल्तानपुरा प.ह.नं.-

64/108

33/4/2

33/1/3

33/2/1

0.013

33/2/2

33/1/4

0.014

33/4/3

33/1/6

33/2/1

  33/2/3         0.011
  33/4
  33/1/7
  33/2/1
  33/2/3         0.049
   33/4
  34/10          0.029
  34/8           0.013
   34/6          0.033
   34/5          0.012
  34/11          0.030
34/1/1/1/1       0.013
34/1/1/2/1       0.012
34/1/1/1/2       0.014
34/1/1/2/1       0.013
34/1/1/3/2       0.032
34/1/1/घ         0.045
 34/1/1/5        0.034

419

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3 1 खरगोन

2 भीकनगांव

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.063

28/1/1/2 28/1/2/2

51/2/7

0.011

0.018

51/2/8

ग्राम-

सुल्तानपुरा

प.ह.नं.-

64/108

0.018

51/2/6

0.019

51/2/1

0.025

51/2/5

51/2/4

0.021

0.024

51/2/3

0.015

51/2/2

0.012

51/8

0.058

52

0.052

71/3

73/क

0.025

74/2

0.050

114

0.053

96/3

0.102

96/1/1

94/3

0.080

1.065

34

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

420

क्र.-244-भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ०डी० 39.00 कि०मी० पर ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी , तह ० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बंझर प.ह.नं.- 37 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. )द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.065

1/1

भीकनगांव

खरगोन

0.060

1/2

ग्राम बंझर,

प.ह.नं.- 37

0.040

1/3

0.070

1/4

0.020

1/5 421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.025

4/1

भीकनगांव

खरगोन

0.100

7/4

ग्राम- बंझर, प.

ह.नं.- 37

4/2

4/3/1

0.100

4/3/2

 4/4
43/3           0.060
44/3/1         0.040
46/18          0.025
  9/4          0.030
 25/19         0.035
  7/2          0.005
46/19          0.035
 48/3
               0.215
 49/5
 47/1          0.040
  109          0.015
 110/1         0.205
  38           0.020
 104/4         0.020
 111/4         0.060
 111/3         0.070
 148/4         0.025
  146
               0.070
  155
 154/2         0.025
 158/1         0.030
 1.58/2        0.030
  160          0.030
 162/1         0.060
  9/2          0.040
 25/17          0.020
  25/6          0.095
 303/1/1        0.045
 298/6          0.050

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023 422

 302/1
 307/1
 302/2
 303/3
 304/6
 319/3
 319/1
 319/2
324/1/1
  326
  328
  444
445/1/1
  393
436/1/1
 436/4
 436/5
 436/6
 436/7
433/1/1
 433/4
 433/2
 589/4
  589/1
 327/1
  399
  394
  9/3
  10/7
  31/3
  31/2
  31/1
  30/4
  30/2
  30/1
  28/2
  28/4
 28/3/2
 28/3/3
 28/3/1
  298/5
   391

[भाग 1

0.013
0.030
0.048
0.030
0.020
0.020
0.080
0.180
0.025
0.010
0.025
0.035
0.040
0.025
0.070
0.060
0.060
 0.065
0.130
0.015
 0.070
 0.065
 0.050
 0.020
 0.025
 0.040
 0.030
 0.030
 0.025
 0.020
 0.025
 0.010
 0.030
 0.055
 0.060
 0.025
 0.025
 0.014
 0.020

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023 भाग 1 ]

389

423

0.020

0.005

390/1

388 0.030

0.030

387/1

385 0.060

0.035

106/7

             92/1         0.060
             109          0.040
            110/2         0.050
            154/1         0.040
            159/2         0.050
            25/18         0.010
            25/19         0.020
            440/1
                          0.030
            441/1
कुल योग      88           3.975

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

424

क्र.-248-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि0 मी0 पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग , तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 से ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - सांईखेड़ी, प.ह.नं.- 45 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

0.042

51/1

खरगोन

ग्राम-

भीकनगांव

0.050

51/2

सांईखेड़ी, प.ह.

नं.- 45

51/3

0.043

52/10

0.016

52/9

0.014 425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.011

52/8

खरगोन भीकनगांव

0.014

52/7

ग्राम- सांईखेड़ी, प.ह.

52/6

0.033

नं.- 45

  52/5          0.021
 52/4/1         0.014
  52/2          0.028
 52/4/2         0.014
  52/3          0.024
 52/1           0.024
 129/2
                0.014
 130/2
 129/1/1        0.052
 130/1/1        0.073
129/1/3/2/1     0.063
128/10          0.006
128/15          0.006
128/11          0.008
 128/12         0.007
128/16          0.008
128/14          0.007
  127           0.030
 124/1          0.025
 124/3          0.026
 124/4          0.028
 121/6          0.014
 121/5          0.010
 121/4/1        0.014
 121/4/2        0.004
 121/3          0.023
121/2/1         0.009
121/2/2         0.008
121/2/3         0.008
 121/1          0.033
  120           0.026
 119/2          0.020
 119/1          0.004
 118/1          0.036

A मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

426

[ भाग 1

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.012

118/2

खरगोन भीकनगांव

117/2/1

0.002

201

0.004

ग्राम-

सांईखेड़ी, प.ह.

नं.- 45

110

0.008

0.022

207

0.027

109/2

208

0.039

0.025

109/1

107/1/3

0.044

107/1/2

0.045

107/4

0.010

0.013

107/3

0.013

107/2

105/2

0.070

0.135

103/1/2

0.025

101/7

101/9

0.021

101/6

0.034

102/7

101/8

0.020

0.065

349/5

349/4

0.046

349/3

0.055

349/2

0.041

349/11

0.014

349/10

0.023

349/9

0.048

349/3

0.020

392/1

0.109

389

0.086

388/3

0.039

388/2

0.034

388/1

0.036

354/6

0.026 427

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

2

3 1

खरगोन भीकनगांव

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.034

354/5

0.029

354/4

0.025

354/3

ग्राम-

सांईखेड़ी, प.ह.

नं.- 45

0.079

378/1

0.020

378/2

0.077

357/5

0.022

357/4

362/8

0.031

0.014

255/1

255/4

0.019

0.020

255/3

255/2

0.018

390/1

0.063

0.063

390/3

386/10

0.051

0.022

386/9

386/8

0.042

0.004

384/4

36/3

0.010

36/6

0.050

36/4

0.060

36/7

0.015

36/1

0.055

37/1

0.060

38/2

0.032

3.036

110

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

428

क्र.-250-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0 डी0 83.045 कि0 मी0 पर ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 से ग्राम बड़िया, तह० भीकनगांव जिला खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- आखापुरा, प.ह.नं.- 18 तह० भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

12/1

0.042 खरगोन भीकनगांव ग्राम- आखापुरा,

प.ह.नं.- 18

 13/3          0.020
 13/2          0.053
13/1/3         0.053
13/1/2         0.029

429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

खरगोन भीकनगांव

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.018

13/4

ग्राम- आखापुरा,

प.ह.नं.- 18

13/1/4         0.018
68/1/3         0.035
 66,
               0.003
 68/2
  64           0.018
 63/1          0.055
 63/2          0.040
  62           0.014
  54           0.014
  60           0.019
 58/1          0.045
 59/1          0.019
 59/2          0.079
 79/2          0.010
 79/8          0.024
93/1/1         0.038
93/1/2         0.043
 93/2          0.002
 92/3          0.020
 92/4          0.050
 92/2          0.005
 92/6          0.057
 92/1          0.034
  28          0.857

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

430

क्र.- 268 -भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-66 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु_ग्राम- पुनासला , प.ह.नं.- 19/95 , रा.नि.मं.-02 , चेनपुर , तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची :

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.026

17/2

ग्राम-

खरगोन झिरन्या

0.026

पुनासला,

17/3

प.ह.नं.-

0.039

16

19/95,

0.032

19/2

20/2/1

0.012 431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.039

20/1/3

ग्राम-

झिरन्यया

खरगोन

0.085

392/1

पुनासला,

प.ह.नं.-

0.020

392/2

19/95,

0.029

393/1

0.043

396/1/2

0.025

397/1/3

0.034

407/1/1

0.028

407/1/2

0.025

413/2/2

0.074

489

0.034

499

407/1/3

0.006

413/2/1

0.031

0.049

397/3

397/1/2

0.041

413/1/1/2

0.042

0.740

21

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

432

क्र.-270-भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि 0 मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 84 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पोखर , प.ह.नं.- 18 , रा.नि.मं.-02, चेनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्त्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

31/1

0.025 खरगोन झिरन्या ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 18,

0.028

30

0.028

29/3

87

0.028

88

0.026

0.032

89

खरगोन झिरन्यया ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 18,

0.055

90/2

0.062

90/1

0.020

94

0.304

09

कुल योग

433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-272-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर 0 डी0 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बडिया, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-05 से टेल, तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण और उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बैढान्या बुजुर्ग प.ह.नं.- 92 तह ० झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. )द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.053

79/2

झिरन्या

खरगोन

ग्राम

72/82/8

0.033

बैढान्या

3/3

0.010

84

बुजुर्ग

प.ह.नं.- 92

0.090

85

0.100

87/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

434

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

   1            2              3
खरगोन         झिरन्या    ग्राम बैंढान्या
                         बुजुर्ग प.ह.नं.-
                              92

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4             5
 90/1         0.035
91/1/2        0.030
91/1/3        0.010
 91/1/4       0.030
  96           0.052
 95/3          0.014
 95/2          0.040
 94/2          0.030
 94/1          0.040
  30           0.042
 29/2          0.030
 29/7          0.006
 29/13         0.006
 29/9          0.006
 29/1          0.006
 31/1          0.150
 29/6          0.006
 31/2
               0.030
  32
 38/1          0.028
 39/1/2        0.008
 37/1          0.015
 37/2/2        0.008
37/2/1/1       0.012
  34
  35           0.175
  36
  29           1.095

कुल योग

435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-274-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक– 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खोई, प.ह.नं.- 15, रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

5

खरगोन झिरन्या

22/3

'0.009

ग्राम- खोई,

प.ह.नं.- 15

23/3

0.010

24/4/1

0.078

24/4/2

0.051

25/4/2

26/1

0.045 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

436

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

1

3

4

5

खरगोन झिरन्यया

26/2

0.007

ग्राम- खोई,

प.ह.नं.- 15

37/3

0.041

35/1

0.061

32/5

33/5

0.038

34/5

32/6/2

0.029

31/2

0.048

29/1

0.032

30/1

44/3

0.024

47

176/1

0.060

176/2

0.045

176/5

0.021

176/4

0.061

176/3

0.043

177/2/1

0.090

177/1

19

कुल योग

0.793 437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-276-भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि ० मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-234 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु_ग्राम- बलखड़ , प.ह.नं.- 40, रा.नि.मं. -01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

3

5 1

खरगोन झिरन्या

ग्राम-

154/1/4

0.062

बलखड़ ,

152/2

0.040

प.ह.नं.- 40,

153/3

0.040

153/4

0.030

153/5

0.030 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

438

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.016

153/6

झिरन्या

खरगोन

0.010

153/7

ग्राम- बलखड़, प.ह.नं.- 40,

0.050

157/1/2

0.045

157/1/1

0.080

166

0.104

165/1

178/1/3

0.073

0.045

178/2

0.045

178/3

0.023

177

0.010

179/1/1

179/1/2

0.060

183/194

0.041

179/1/6

179/3

0.051

193/2/2

180/4/1

0.049

180/2

0.030

0.934

21

कुल योग

439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.- 278- भू-अर्जन- री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि ० मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक– 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-234 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बायखेड़ा प.ह.नं.- 40, रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील - झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 खरगोन झिरन्या

10/4/1/1/1

0.074

ग्राम-

बायखेड़ा

प.ह.नं.- 40

01

कुल योग

0.074 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

440

क्र.- 280- भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- नानकोड़ी, प.ह.नं.- 35, रा.नि.मं. -01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

5

1

खरगोन झिरन्या

ग्राम-

247/1/1

0.012

247/1/3

0.027

नानकोड़ी,

प.ह.नं.- 35

247/1/2

0.039

0.048

247/2

249/1

0.028

249/2

0.036

झिरन्यया

ग्राम-

खरगोन

0.126

251

नानकोड़ी,

प.ह.नं.- 35

 252/1         0.016
190/1/1        0.025
 255/1         0.109
  257          0.013
 259/4         0.112
270/4/1        0.025
270/4/2        0.003
 280/3         0.136
  15          0.755

कुल योग

441

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-246-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि 0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 05, 45, 53 76, 85, 87 एवं 104 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम :-दौड़वा, प.ह.नं. 92, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.155

361/3

खरगोन

ग्राम

भीकनगांव

0.049

361/1/1

:-दौड़वा,

प.ह.नं. 92

0.021

362/3

0.020

362/2

0.003

362/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

442

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.032

361/2

भीकनगांव

खरगोन

ग्राम

0.048

:-दौडवा,

359/2

प.ह.नं. 92

 359/1         0.009
 359/4         0.008
 358/1         0.038
 358/2         0.034
 336/1         0.086
 320           0.012
328/870/2      0.004
  323          0.003
 322/1         0.008
 322/2         0.008
 298            0.006
  299           0.004
 292/6         0.028
 292/1          0.020
 292/4          0.020
 292/3          0.026
 292/2          0.038
 225/1          0.032
  226           0.097
216/866         0.060
  216           0.052
  405           0.020
  374           0.044
 373/3/1        0.046
 373/3/2        0.077
 352/2          0.058

443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

भीकनगांव

1 खरगोन

0.015

352/3

0.069

338/1/1/2

ग्राम

:-दौड़वा,

प.ह.नं. 92

0.074

338/1/1/1 2

0.007

80/4

0.086

80/2/2

0.052

164/1

0.044

164/2

0.017

164/3

0.011

165

0.049

163/1

178/1/2

0.018

0.033

178/1/1

0.013

703/3

0.040

605/1

0.038

604/2

0.036

604/1

0.060

603/2

0.008

602/7

0.020

602/2

602/3/1

0.013

0.013

602/3/2

0.036

51/3

0.049

51/4

0.064

51/5

0.015

48/3

0.010

49/3

0.019

59/4

0.051

59/3

0.015

59/7 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

444

11

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

भीकनगांव

1 खरगोन

0.029

59/2/2

0.044

61/2

ग्राम

:-दौड़वा,

प.ह.नं. 92

63/5/1          0.021
 63/5/2         0.021
  70            0.083
69/1/2/4        0.059
69/1/2/3        0.046
69/1/2/2        0.025
 86/1           0.022
  153           0.037
152/863/3       0.011
  59/5          0.015
152/863/2       0.044
152/863/1        0.082
 151/1           0.012
  68/2          0.004
 48/5            0.012
  75/7           0.045
  75/6           0.027
  75/5           0.035
  76/2           0.055
  72/2           0.026
 155/2           0.019
 150/2           0.045
  149            0.060
  148            0.042
 147/1           0.025
  146            0.017
 146/859         0.011

445

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

खसरा

तहसील

जिला

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खरगोन

भीकनगांव

0.016

145

ग्राम

0.005

140/4

:-दौड़वा,

प.ह.नं. 92

0.092

140/1

0.026

123/852

0.030

123/1/2/2

0.038

123/ 1/2/2/ क

0.007

123/1/2/ 1 /ग

134/1/2/2

0.027

123/1/2/1

0.016

134/1/2/1

0.022

0.098

129

3.492

101

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

446

क्र.-252-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव -बिंजलवाड़ा माईको उदद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 39.00 कि0 मी0 पर ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -04 से ग्राम- खारवी, तह ० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पछाया, प.ह.नं.- 12 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. )द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.004

6

खरगोन भीकनगांव ग्राम पछाया , प. ह.नं.- 12

 8/1         0.025
 8/2         0.052
11/1/5       0.034
11/1/4       0.033

447

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.016

11/2

खरगोन भीकनगांव ग्राम-पछाया , प. ह.नं.- 12

0.034

11/1/3

0.012

11/1/2

0.043

0.065

9/7

0.060

2/3/3/1

159/2

0.016

160/2

159/5

0.053

160

0.057

159/3

0.029

182/1/1

0.045

182/1/2

0.005

182/1/4

0.041

182/1/3

0.024

196/1

0.050

195/1

0.074

195/4/1

0.015

195/5/1

0.026

195/3/1

0.015

192

219/3/1

0.030

220/3/1

219/3/2

0.034

220/3/2

219/2/3

0.039

220/2/3

219/4

0.012

220

0.008

219/7

219/5

0.037

220/5

219/6

0.025

220/6

0.010

211

1.023

32

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

448

क्र.- 254-भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ० डी० 83.045 कि0 मी0 पर ग्राम- खारवी, तह०– भीकनगांव जिला खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-04 से ग्राम- खारवी , तह० भीकनगांव जिला- खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- नरगांव, प.ह.नं.- 35 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

1

2

5

खरगोन

17/1/1

0.032 भीकनगांव ग्राम- नरगांव, प.ह.नं.- 35

18/1/1

0.035

0.100

18/1/3

14/1/1

0.014

14/1/2

0.014 449

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.051

19/2

खरगोन भीकनगांव

0.005

14/2

ग्राम- नरगांव,

प.ह.नं.- 35

  21/1           0.040
  21/2           0.166
 23/1/1/1/2      0.044
 23/1/1/1        0.056
  30/1           0.023
 26/1/1/1        0.015
  30/2           0.020
  30/3           0.003
  31/1           0.082
  31/2           0.008
  108/1          0.016
  108/4          0.026
  109/1          0.039
  109/3          0.021
  110/1          0.038
  110/2          0.023
  113            0.030
  107/1          0.049
  114/1          0.032
 125/6/2         0.056
124/2/1/2        0.052
  124/1          0.043
124/2/1/1        0.004
  124/3          0.062
  122/2          0.046
 123/3/3         0.005
 123/3/4         0.032
  140/5          0.062
 140/3           0.156
  140/2          0.029
 140/1           0.103
  155/2          0.020
  155/1         0.097
 160/2           0.021
 179/1          0.008

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

450

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

2

3 1

खरगोन भीकनगांव

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.098

179/2

178/2

0.004

ग्राम- नरगांव,

प.ह.नं.- 35

  178/4          0.018
  178/3          0.037
  175/3          0.028
   175/2         0.033
  174/8          0.032
  174/3          0.066
  174/7          0.045
  174/1/2        0.031
   83/2          0.086
  322/1/1        0.002
  323/2          0.048
   323/1         0.024
   330           0.020
  314/1/3        0.002
  336/3          0.051
  314/1/2        0.011
  314/1/1        0.030
  314/2/1        0.036
  314/2/2        0.020
  314/2/3        0.009
  314/2/4        0.011
  314/2/5        0.021
   421           0.120
  114/2          0.019
124/2/2/2/1      0.034
124/2/2/2/2      0.027
  119/1          0.044
  119/2          0.037
  120/4          0.032
  120/3          0.034
   143           0.141
  144/5          0.048

451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

खरगोन भीकनगांव

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.007

146/1

0.065

150/1/1

ग्राम- नरगांव ,

प.ह.नं.- 35

  154/1          0.052
  154/2          0.040
  154/3          0.035
  154/4          0.044
 150/1/3         0.040
 204/3/4         0.010
  25/2           0.004
  24/1           0.005
  21/3/2         0.005
23/1/1/1/1       0.041
  23/3           0.012
 23/1/2/3
                 0.012
 23/1/1/2
 23/2/2/1        0.012
23/1/1/2/1       0.021
  41/2           0.050
  41/4           0.032
  41/3           0.026
  36/1           0.112
  36/2           0.032
  83/3           0.012
   98           3.746

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

452

क्र.-282-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0 डी0 21.00 कि० मी० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17, रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

5

1

529/3

खरगोन झिरन्या

0.147

531/3

ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17,

529/2/2

0.021

531/2/2

529/2/3

0.074

531/2/3

528/3/3

0.017

528/4

0.067

खरगोन झिरन्यया ग्राम- शिवना,

प.ह.नं.- 17,

565/2/1

0.053

0.065

528/5

528/1

0.005

565/1

0.012

0.082

567/1/1/5

567/1/1/4

0.030

0.573

11

कुल योग

453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.- 183-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0 डी0 21.00 कि0 मी0 पर ग्राम बडिया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-203 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पिपल्या बुजुर्ग, प.ह.नं.- 63/107, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव

0.080

274 275

ग्राम- पिपल्या बुजुर्ग,

413/1

0.030

प.ह.नं.- 63/107,

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

267

खरगोन भीकनगांव ग्राम- पिपल्या

0.043

413/2

0.020

बुजुर्ग, प.ह.नं.- 63/107,

04

कुल योग

0.173 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

454

क्र.-284-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बडिया तह . भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 66 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- भड़लेन, प.ह.नं.- 23, रा.नि.मं.-02, चेनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव , जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

4

5

खरगोन

12

झिरन्या

0.018

3 ग्राम- भड़लेन, प.ह.नं.- 23,

490/12

0.004

11

0.034

17/1

0.054

0.046

17/2

खरगोन झिरन्यया

41/2

0.080

ग्राम- भड़लेन, प.ह.नं.- 23,

41/7

0.075

43/2

0.034

367/1

0.015

367/3

0.015

367/2

0.014

368/1

0.018

368/2

0.012

369

0.030

370/1

0.038

370/2

0.020

372/1

0.019

कुल योग

17

0.526 455

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.- 286-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि0 मी0 पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पोखरखुर्द, प.ह.नं.- 18 , रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

1

4

2

5

खरगोन झिरन्या

4

0.112

19/2

0.002

ग्राम- पोखरखुर्द, प.ह.नं.- 18,

23/10/2

0.076

23/22

0.068

23/23

0.002 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

456

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन झिरन्यया

23/28

0.066

23/29

0.015

ग्राम- पोखरखुर्द, प.ह.नं.- 18,

31/3

0.046

31/2

0.022

31/1

0.146

86/1/1

0.090

103

0.038

105

0.002

123/2

0.069

96/4

0.005

123/1

0.146

125/2/2

0.052

125/1

0.059

126/2

0.032

126/1

0.038

130

0.032

21

कुल योग

1.118 457

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.- 288 -भू-अर्जन-री- 1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17 , रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी 'हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

1

2

4

5

खरगोन झिरन्या

681/2

0.058

ग्राम- शिवना,

प.ह.नं.- 17,

682/1/1

0.060

682/1/2

0.046

682/1/3

0.040

633

0.135

634/2 458

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[ भाग 1

// //

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

   1           2           3                            5
खरगोन      झिरन्यया   ग्राम- शिवना,   632/2/2         0.045
                      प.ह.नं.- 17,    632/1/2         0.082
                                       328/3          0.014
                                      329/3/6         0.050
                                      329/3/5         0.013
                                      329/3/4         0.013
                                      329/3/3         0.013
                                      329/3/1         0.032
                                       329/2          0.017
                                       336/1          0.010
                                       336/2          0.065
                                      337/1/1         0.029
                                      337/1/2         0.020
                                      338/1/1/1       0.058
                                       337/2          0.006
                                        503           0.013
                                       502/11         0.030
                                       502/10         0.040
                                      464/2/1         0.040
                                       505/1
                                                      0.007
                                       505/2
                                        508           0.055
                                       511/1          0.022
                                       511/2          0.093
                                      511/3/1         0.014
                                       516/1          0.011
                                       516/2          0.032
                                       519/5          0.050
                                      519/6/1         0.014

459

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन

झिरन्या

0.052

519/7

ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17,

519/4

0.038

518/4

0.036

471/1/1/1

0.042

467/1/3

0.130

461/1/3

464/8

0.018

464/4

0.033

464/3

0.015

464/2/2

0.040

464/6

0.028

164/1

0.123

164/2

0.057

164/3

0.025

164/4

0.026

165/1

0.056

165/3

0.064

166/1/1

0.055

166/1/2

0.053

51

2.118

कुल योग

460

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[ भाग 1

क्र.- 290-भू-अर्जन-री-1-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर 0 डी0 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बडिया, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-05 से टेल, तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण और उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- तेड प.ह.नं.- 24 तह0 झिरन्या , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए 1

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.020

27

झिरन्या

खरगोन

ग्राम तेड़

प.ह.नं.- 24

0.064

29/1 38

35

0.072

0.072

39

77/4

0.010

निरंतर 461

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

खरगोन झिरन्या

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.023

180/5

0.008

77/3

ग्राम तेड़ प.ह.

नं.- 24

0.020

78/2

0.004

254/4

0.030

79

71

0.034

0.019

83/1

77/2

0.008

0.078

1/1

0.038

1/2

0.026

1/3

0.032

170/1

0.042

174

0.006

177/2

0.016

178/1

0.008

179/1

0.023

179/3

0.019

178/2

0.017

179/2

0.023

180/4

0.033

182/4

0.033

182/5

259/1

0.110

0.067

256/1

0.018

254/1

254/2

0.018

0.012

254/3

32

1.003

कुल योग

मिलिंद ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

462

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[भाग 1

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 2 जनवरी 2023

कमांक / भू- अर्जन / 2022 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक 06/ अ-82/2022-2023 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील खुजनेर जिला राजगढ़ हेतु ग्राम कोलूखेड़ा की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ) : -

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क.

विवरण

( 1 )

(2)

1

कोलूखेड़ा

कुलयोग:-

अर्जनीय रकबा (हे.में )

( 3)

0.053

0.053

-: अनुसूची ( 2 ) :1

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि : -

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

1

2

1 गोरीशंकर पिता हरीसिंह जाति सौंधिया निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग

कुलयोग :-

ग्राम कोलूखेड़ा

खसरा नंबर कुल रकबा (हे .में) अर्जनीय रकबा (हे.में)

3

4

5

0.795

0.053 3/16/1/2/1

1

0.795

0.053

1

0.795

0.053

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

463

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्र. क्र. 05-अ- 82-2022-23

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रोज्या के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि:- ग्राम रोज्या

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा (हे .में ) स.क.

कुल रकबा (हे.में)

प्रभावित कृषक का नाम

5

4

3

2

1

0.287

152/2

नरबदीबाई बेवा रामनारायण , रक्षाबाई, गुड्डीबाई पिता रामनारायण 1 जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.048

1

0.287

योग

0.004

185/2

देवीलाल, कैलाश पिता मेहताब , मु. पाचुबाई बेवा मेहताब हि. 1/3 कालू पिता उँकार हि. 1/3 , बापू, रामचन्दर पिता राधाकिशन मु. 2 केशरबाई बेवा राधाकिशन, गोवर्धन पिता कॅवरलाल मु. भंवरीबाई बेवा कॅवरलाल हि. 1/3 जाति दांगी नि. ग्राम भू- स्वामी

1

0.004

0.004 योग

0.004

186/2

देवीलाल , कैलाश पिता मेहताब , पाचुबाई बेवा मेहताब हि. 1/3 कालू, गंगाधर पिता उँकार हि. 1/3 , बापू, रामचन्दर पिता राधाकिशन, 3 केशरबाई बेवा राधाकिशन, गोवर्धन पिता कॅवरलाल , भंवरीबाई बेवा कॅवरलाल हि. 1/3 जाति दांगी नि.ग्राम भू-स्वामी

0.004

1

0.004

योग

0.295

0.056

3

कुलयोग

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी ( राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

464

[भाग 1

कमांक ० +/भू-अर्जन / 2021 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक ....../अ-82/22-23 / 21.5.जरा चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में गोरखपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम रोजडखुर्द एवं किशनपुरिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि गोरखपुरा तालाब का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं इस हेतु शेष प्रभावित भूमि का अर्जन किया जा रहा है, और इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ) : -

पीपल्याकुमार तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का पूरक प्रकरण

विवरण

स.क.

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर

कुल रक्बा

कुल सर्वे नं.

प्रभावित रकबा (हेक्टे. )

(3)

( 5)

(4)

(2)

( 1 )

19.113

4.887

10

रोजडखुर्द

1 2

1

0.759

0.150 किशनपुरिया

19.872

5.037

कुलयोग:- 11

-: अनुसूची ( 2 ) : -

गोरखपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम - रोजडखुर्द

खसरा नंबर

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

कुल रकबा (हेक्टे.)

शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे.)

5

3

4

2

1

0.150

0.884

19/1/2

1 प्यारा पिता देवीलाल जाति चमार पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.884

0.150

1

योग

0.200

1.445

19/2/2

2 बीरम पिता बिहारीलाल पांचूबाई बेवा बिहारीलाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.200

1.445

1

योग

0.300

5.360

13/2/2

3 दुलेसिंह पिता बालूसिंह जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

5.360

0.300

1

योग

1.836

1.077

4 जगदीश पिता प्यारा जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

17/5

1.077

1.836

1

योग 465

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्रभावित कृषक का नाम स.क.

2

1

5 जशवंतसिंह पिता जयनारायण जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

खसरा नंबर

शेष प्रभावित रकबा (हेक्टे. )

कुल रकबा (हेक्टे.)

5

4

3

0.333

0.333

21/15/1

0.333

0.333

1

0.667

0.667

21/15/2

6 नारायण पिता बिहारीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.667

0.667

1

1.450

2.496

15/2

7 घीसालाल पिता मांगीलाल जाति सौंधिया नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

1.450

2.496

1

0.250

0.843

13/3/2

8 शिवनारायण पिता गंगाराम जाति सौंधिया पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.250

0.843

1

0.360

3.794

13/4

9 बीरम पिता हीरालाल , धापूबाई बेवा हीरालाल जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी

योग

0.360

3.794

1

0.100

1.455

33/7/2

रामप्रसाद , रमेश पिता नानूराम जाति चमार नि. ग्राम भूमि

10

योग

कुल योग

0.100

1.455

1

4.887

19.113

10

गोरखपुरा तालाब परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम - किशनपुरिया

1 नारायण सिंह पिता शिवसिंह सौंधिया नि. करेडी

योग

महायोग

0.150

0.759

197/9

0.150

0.759

1

037

19.872

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

1.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1 466

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

भोपाल , दिनांक 9 जनवरी 2023 क्र. 2-अ-82-2022-23

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 , कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

तहसी ल

धारा 12 के

अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में

5.

6.

4.

2.

3.

1.

0.5641

झिरनिया

भोपाल हुजूर

उप मुख्य अभियंता/निर्माण इंजिनियर-III , सेन्ट्रल रेल्वे, भोपाल

रामगंज मण्डी नई बडी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन ।

अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

प्रभावित

क्रमांक भूमि स्वामी का नाम

रकबा

वर्तमान भूमि खसरा नं.

कुल रकबा

5.

4

3.

2.

1.

0.045

632

0.650

1.

श्रीमती मनी बोरा पत्नी महेन्द्र बोरा, महेन्द्र बोरा आ० चंपालाल , नि नि०-भोपाल

636

0.400 0.001 2.

0.027

0.429

641

शायरा बानो पत्नी अय्यूब 128 नीलकंठ कॉलोनी, भोपाल

642

0.266 0.042

0.016

0.126

3.

646

अशोक कुमार आ ० रामलाल यादव, मुंगालियाहाट |

0.005

0.650

4

648

कामता प्रसाद आ ० रामलाल यादव, मुंगालियाहाट|

5.

0.500 0.052

655

रमेश घनश्यामे प्रेमनारायण पुत्र रामप्रसाद , सुमित्राबाई बेवा फूलसिंह , शुभम दिनेश पिता फूलसिंह, झिरनिया 467

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

6 .

कालूराम आ० धनलाल

7.

महेश आ० धनलाल

8.

रामरतन आ० उमराव , मुगालियाहाट

9.

0.103

0.173

656/1

0.0006

0.400

656/2

658/1/2

0.1580

0.246

/2

0.0360 श्रीमती रिंकी पाटीदार आ० हरिओम पाटीदार

10.

658/1/2 0.182

0.182 0.0005 658/1/3

श्रीमती मधु पाटीदार पत्नी हरगोविंद पाटीदार

11. रामरतन आ० उमराव , मुंगालियाहाट

कुल योग

0.078 659/1/2 0.137

4.341 0.5641

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन ) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा क्राएगां अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

क्र. 03-अ-82-2022-23

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक-1 , कॉलम के (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के

अधिकारी

अन्तर्गत प्राधिकृत

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में

5.

4.

3.

2.

1.

0.208 हुजूर

भोपाल

दौलतपुर ठिकरिया

6.

उप मुख्य अभियंता/निर्माण इंजिनियर-III , सेन्ट्रल रेल्वे, भोपाल

रामगंज मण्डी नई बडी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन ।

468

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[भाग 1

अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमि स्वामी का नाम

क्रमांक

2. 1.

1.

प्रभावित रकबा

कुल रकबा

वर्तमान भूमि खसरा नं.

5.

4

3.

0.014

0.241

110/2

रामनारायण मांगीलाल नवलसिंह राजाराम ओमप्रकाश आ ० रामफूल पार्वतीबाई पुत्री रामफूल भागवती बाई वि रामफूल कमलसिंह शिवनारायण आत्माराम आ० जगन्नाथ चतरीबाई वि० जगन्नाथ

2.

नन्हीबाई पत्नी लक्ष्मीनारायण , विंध्याबाई पत्नी परमानन्द

3.

लक्ष्मीनारायण एवं परमानन्द आ० सालिगराम

ओमप्रकाश आ० हरीदास मेघानी 4.

5.

शिव वाधवा आ० गालाराम

6.

रामनारायण आ० मांगीलाल वगैरह

7.

0.030

0.428

158/2

0.015

0.440

159/2

0.031

1.101

164/2

0.039

0.318

165/2

0.009

0.729

166/2

0.008

0.3050

168/2

0.010

1.131

100/2/1 /2

0.006

0.350

100/2/2

0.388 0.006 रामनारायण मांगीलाल नवलसिंह राजाराम वगैरह

8.

/2

0.014

0.560

88/2/1/ 2

राधेश्याम लखनलाल तुलसीराम, लालजीराम आ० रामकिशन

9.

रामकिशन आ० दौलतराम

0.430 0.026 88/ 2/ 2/ 2

0.208

6.421

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील हुजूर , जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगागा/क्राएगां/ कराएगां अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

469

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र. 04-अ-82-2022-23

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक -1 , कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

ग्राम

तहसील

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य

धारा 12 के

अन्तर्गत प्राधिकृत

अधिकारी

अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में

6.

5.

4.

2.

3 .

1.

1.740

हुजूर

भोपाल

मुंगालिया हाट

उप मुख्य अभियंता / निर्माण इंजिनियर-III, सेन्ट्रल रेल्वे, भोपाल

रामगंज मण्डी नई बडी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन ।

अनुसूची-2

( प्रभावित धारको की सूची )

भूमि स्वामी का नाम

क्रमांक

कुल रकबा

प्रभावित रकबा

वर्तमान भूमि खसरा नं.

5.

4

3.

2.

1.

0.011

0.140

653/1/2/1

टेकचंद पिता शीतलदास, गांधीनगर

1.

0.585

0.411

653/1/1/2

2.

टेकचंद पिता शीतलदास गांधीनगर

0.121

0.827

660/2

3.

घुड़ीलाल पिता शालिकराम गुजराती

4.

0.036

0.079

672/2

रघुवीर सिंह, बद्रीप्रसाद, गोविंदप्रसाद पुत्रगण बाबूलाल, रामकुंवर बाई पत्नी बाबूलाल गाडरी निवासी- ग्राम

0.085

0.158

663/6/2

घिसीबाई बेवा उमराव सिंह जाति नाथ

5.

0.046

0.608

670/2

परमानंद पिता शालगराम नि ग्राम

6.

0.141

0.346

727/2

लक्ष्मीनारायण पिता शालगराम नि ग्राम

7.

0.081

0.117

726/2

8.

राधेकिशन पिता हीरालाल गुजराती

0.068

0.080

722/2

9.

राधेकिशन पिता हीरालाल गुजराती

0.034

0.052

707/2

10

हरिओम पिता परमानंद गुजराती

0.100

0.666

718/2

11. लक्ष्मीनारायण आ० सालकराम गुजराती

0.113

0.518

703/2

हरगोविंद पिता लक्ष्मीनारायण पाटीदार

12.

0.061

0.116

702/1/2

हरीनारायण पिता देवीलाल राठौर

13.

470

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

14

हरीनारायण पिता देवीलाल राठौर

15.

रामबाबू पुत्र झुन्नूलाल

16.

यादवेन्द्र पाटीदार पिता राधाकिशन पाटीदार

17.

विकास कुमार अग्रवाल पिता रमेशचन्द्र

18.

विमलाबाई पुत्री उमराव सिंह

19.

परमानंद पिता शालगराम

20.

राधेकिशन पिता हीरालाल गुजराती

21.

हरिओम पिता परमानंद गुजराती

22.

लक्ष्मीनारायण पिता शालगराम

कुल योग

0.070

0.940

700/2

0.490

0.154 695/1/2

0.830

0.077 765/2

0.715

0.001 766/2

0.170

0.005 663/5

0.014

0.484

728/2

731

0.260

0.057

708

0.400

0.045

721

0.200

0.009

22किता

8.781

1.740

चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।

भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू- अर्जन) भोपाल कीअनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगां अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अविनाश लावनिया, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

471

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , राजस्व, खिलचीपुर, जीरापुर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश

पत्र क्र. 2861 -भू-अर्जन-2023

प्ररुप -घ खिचलीपुर, दिनांक 5 जनवरी 2023

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम किशनपुरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम किशनपुरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!

ग्राम-किशनपुरिया

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

प्यारा पिता घिसा जाती चमार 1

59

2

58

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.016

1.036

किशनपुरिया

0.757

0.011

किशनपुरिया

बनेसिंह पाचूलाल पिता चोथमल चेनबाई पुरीबाईपुत्रिया चौथमल मु. चम्पी बेवा चौथमल जातीलोदा

3

रामचंद्र पिता किशन जाती लोढ़ा 56/1/1

4

रामचद्र पिता मांगीलाल जाती लोढ़ा 56/4

5

41/1/1

0.121

0.018 किशनपुरिया

0.230

0.025 किशनपुरिया

0.008

1.000

किशनपुरिया

मांगीलाल पिता धन्ना रमकुबाई पति मांगीलाल जाती चामर

6

41/1/2 मांगीलाल पिता धन्ना जाती चामर 1

6

कुल योग

1.000

0.009 किशनपुरिया

0.087

4.144 472

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[भाग 1

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

 अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केवल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम
 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की
धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022
 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम परसपुरा तहसील खिलचीपुर
जिला राजगढ़ से ग्राम परसपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,
 केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के
 अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार
कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर
इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का
अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-परसपुरा                                                  तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
                                                                                      उपयोगकर्ता के
  अनु       खसरा                                                ग्राम का    कुल      अधिकार के लिए
                            भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम            नाम
 क्रमांक    क्रमांक                                                        क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
                                                                                       (हेक्टेयर में)
    1     55/4/1/1/1 भगवानसिंह पिता समदरसिंह जाती लोढ़ा         परसपुरा     0.034        0.003
   2     55/4/1/1/2 बनेसिंह पिता कालूसिंह जाती लोढ़ा            परसपुरा     0.034        0.003
   3      55/4/1/2  बलराम पिता गोपीलाल जाती लोढ़ा               परसपुरा     0.034        0.003
   4       55/4/2   सावसिंह पिता रामचंद्र जाती लोदा             परसपुरा     0.034        0.004
                    मदनलाल पिता जगन्नाथ गोकुल पिता
                    जगन्नाथ प्रभुलाल पिता जगन्नाथ दालुबाई बेवा
   5       49/16                                                परसपुरा     0.898        0.016
                    जगन्नाथ जाती लोढ़ा
   6      49/18/2   रामचंदर रामकु पिता मांगीलाल जाती लोदा       परसपुरा     0.186        0.006
   7     49/19/1    केसरबाई पुत्री खीमा जाती लोदा               परसपुरा     0.416        0.015
   8     49/34/1    केसरबाई पुत्री खीमा जाती लोढ़ा              परसपुरा     0.120        0,015
                                                                                               1
                    मांगीलाल पिंता खीमा सरदारबाई पुत्री खीमा
   9      49/45/2                                               परसपुरा     0.431        0.015
                    केसरबाई पुत्री खीमा जाती लोढ़ा
  10     49/18/2    रामचंदर रामकु पिता मांगीलाल जाती लोढ़ा      परसपुरा    0.186         0.015
  11     49/18/3   रामचंदर रामकु पिता मांगीलाल जाती लोढ़ा       परसपुरा     0.186        0.015
  12      49/21     पुरीलाल पिता गोपी जाती लोढ़ा                परसपुरा    0.187         0.03
  13      49/13     तुलसीराम पिता गिरधारी                       परसपुरा    0.190         0.005
  14       37/1    घीसालाल पिता किशोर जाती लोढ़ा                परसपुरा    0.684         0.007
  15     49/48/3   गंगाराम पिता किशोर जाती लोढ़ा                परसपुरा    0.481        0.007
 16       49/59    हजारीलाल पिता गोपीलाल जाती लोढ़ा             परसपुरा    0.632        0.001
                   मदनलाल पिता जगन्नाथ गोकुल पिता
 17       49/43                                                परसपुरा     0.143        0.007
                   जगन्नाथ प्रभुलाल पिता जगन्नाथडालूबाई बेवा
 कुल
           17                                                              4.876        0.167
 योग

473

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईंतट परियोजना से ग्राम खण्डारबेह तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम खण्डारबेह तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा !

ग्राम-खण्डारबेह

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

उपयोगकर्ता के

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

ग्राम का नाम

अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्रफल

अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.910

0.003 1

खण्डारबेह

50/72/1

मागीलाल गोरधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्रीअमरसिंह भेरू पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा, मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोदा

0.027

खण्डारबेह 0.910

2

50/72/1

मागीलाल गोरधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्रीअमरसिंह भेरू पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा , मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा

0.014

0.166

3

खण्डारबेह

हजारी पिता गिरधारी जाती लोढ़ा

50/75

0.559

0.014

खण्डारबेह

4

50/76 हजारी पिता गिरधारी जाती लोढ़ा भाग 1 474

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

0.429

5

खण्डारबेह

0.021 50/122

मांगीलाल गोरधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्री अमरसिंह भेरू पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा, मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा

0.34

6

खण्डारबेह

0.005 50/123

मांगीलाल गोरधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्री अमरसिंह भेरू पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा , मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा

41

7

0.99

0.012

खण्डारबेह

जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल , छातिबाई पुत्री भवरलाल , मांगीलाल पिता उकार , नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार जाती लोढ़ा

45

खण्डारबेह 0.304

8

0.013 जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल, छातिबाई पुत्री भवरलाल, मांगीलाल पिता उकार , नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार जाती लोढ़ा

9

29

0.785

0.030

खण्डारबेह

मांगीलाल गोरधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई' पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्री अमरसिंह भेरु पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा, मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा 475

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

0.482

खण्डारबेह

0.044

मांग्या पिता नंदा जाती लोढ़ा

10

50/71

खण्डारबेह 0.166

0.013

11 50/106

जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल, छातिबाई पुत्री भवरलाल, मांगीलाल पिता उकार, नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार जाती लोढ़ा

12

0.429

0.024

खण्डारबेह

50/122

जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल , छातिबाई पुत्री भवरलाल , मांगीलाल पिता उकार , नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार जाती लोढ़ा

13

7/1

खण्डारबेह 0.99

0.018

जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल, छातिबाई पुत्री भवरलाल, मांगीलाल पिता उकार , नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार जाती लोढ़ा

खण्डारबेह 1.048

0.019

14

7/2

जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल, छातिबाई पुत्री भवरलाल, मांगीलाल पिता उकार , नंदू बेवा उकार, बक्षु पिता उकार घिसा अमरसिंह भेरू पिता देवा मानसिंह गिरधारी पन्ना पिता हिरा जाती लोढ़ा

62

0.026

15

खण्डारबेह 1.086

जगन्नाथ शंकरलाल हजारीलाल पिता भवरलाल , छातिबाई पुत्री भवरलाल , मांगीलाल पिता उकार , नंदू बेवा उकार , बक्षु पिता उकार घिसा अमरसिंह भेरु पिता देवा मानसिंह गिरधारी पन्ना पिता हिरा जाती लोढ़ा

1

63

0.005

16

खण्डारबेह 1.202

करणसिंह पिता मानसिंह, अमरसिंह पिता चंदा, रतन पिता रामसिंह, प्रभु पिता रामसिंह, कालीबाई पुत्री रामसिंह जाती लोढ़ा

17

खण्डारबेह 0.494

0.013

50/125

मांगीलाल गोरधन पिता घिसा कस्तूरबाई कालीबाई पुत्री घिसा शंकरलाल पुरीलाल बापू पिता अमरसिंह सम्पत कंचन रामकु शैतान पुत्री अमरसिंह भेरु पिता देवा नंदा पिता हिरा मांगीलाल गोपीलाल अमरलाल पिता मानसिंह भूली, सरदारी पिता मानसिंह, पन्ना पिता हिरा , मदन बापू भवरलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा

17

11.290

0.301

कल योग 476

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम मोतीपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम मोतीपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम-मोतीपुरा

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.010

0.152

भवरलाल पिता गंगाराम जाती लोढ़ा

1

10/1/1

2

मोतीपुरा

0.010

0.152

पुरीलाल पिता गोरीलाल जाती लोदा

10/1/2 मोतीपुरा

गंगाराम खीमा रामचंदर नाथू बालू, गोविन्द, रमेश, जगदीश, पप्पू, मोहन, मांगीबाई,

3

104/35

0.190

0.018 मोतीपुरा

रेखाबाई, सुनीताबाई , रुपाबाई , पिता पूरा उर्फ़ अमरसिंह सम्पतबाई बेवा अमरसिंह भवरिया डूंगर पिता किशोर पुरीबाई बेवा गोपलाल नवरंग पिता गोपीलाल जाती चमार

3 कल योग

0.038

0.494 477

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है । की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम झन्डापटटी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम झन्डापटटी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम-झन्डापटटी

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

1

59 नाथु पिता हरलाल जाती चमार

शिवलाल पिता भेरू, भवरलाल पिता भेरु,

2

58 कालीबाई पुत्री भेरू, मांगीलाल पिता नंदा

गोपीलाल पिता नंदा जाती लोदा

चम्मा पिता भोनजी जाती लोढ़ा 3 40/4/1/2

चम्पलाल पिता भोनजी जाती लोढ़ा 4

40/77

चम्पलाल पिता श्रीलाल 5 40/83/3

5

कुल योग

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.267

0.002 झन्डापटटी

1.124

0.059 झन्डापटटी

0.506

0.004 झन्डापटटी

0.822

0.004 झन्डापटटी

0.401

0.005 झन्डापटटी

3.12

0.074 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

478

[भाग 1

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम सुआहेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम सुआहेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ! :

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर) ग्राम-सुआहेडी

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

ग्राम का नाम

अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

1.137

0.026 1

64/187

सुआहेडी

उमेद मदन नंदा पिता भारमल भवरीबाई बेवा भारमल , अमरा लक्ष्मण पिता देव्या बिराम रोइजी पिता हरिसिंग जाती लोढ़ा

0.065

0.088 2

सुआहेडी

64/208

लालसिह , गेंदालाल , बापूलाल पिता भवरलाल चम्पलाल , रामचंद्र , हजारीलाल नंदराम जगन्नाथ पिता धुल्या सौरम बाई पिता धुल्या देवली बेवा भवरलाल मांगीलाल शंकरलाल पिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिबाई पुत्री नान्या शंकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोढ़ा

1 479

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

3

140/1

2.339

0.029

सुआहेडी

लालसिह पिता भवरलाल चम्पलाल, रामचंद्र , हजारीलाल , नंदराम जगन्नाथ , सोरमबाई पिता धुल्या गेंदालाल , बापूलाल , पिता भवरलाल मांगीलाल शनकरलाल पिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिबाई पुत्री नान्या शनकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोढ़ा

4

64/204/3

0.228

0.030 सुआहेडी

प्रभुलाल हीरालाल पिता मांगीलाल सरदारी बाई , अमरिबाई पुत्री मांगीलाल जानीबाई बेवा मांगीलाल दल्लूबाई पुत्री गणेश जाती लोढ़ा

5 64/204/3

0.228

0.006 सुआहेडी

प्रभुलाल हीरालाल पिता मांगीलाल सरदारी बाई , अमरिबाई पुत्री मांगीलाल जानीवाई बेवा मांगीलाल दल्लूबाई पुत्री गणेश जाती लोढ़ा

6

138 नंदा पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा

7

177

0.494

0.009 सुआहेडी

0.014 1.166

सुआहेडी

भवरलाल पिता देव्या गौराबाई पुत्री देव्या धुल्या मांगीलाल शंकरलाल पिता प्रेम कालीबाई पुत्री फत्ता गिरधारी पि गोपाल प्रभुलाल पिता मन्ना पुरीलाल शंकरलाल पिता अमरसिंह सरदार पुत्री अमरसिंह मु धंती बेवा पेमा १/२ रामा सेमाँ पिता भवरिया जाती लोदा

178

8

0.555

0.006 सुआहेडी

किशन पिता छीतर धापूबाई पुत्री मेहताब राजूबाई पुत्री बिराम मांगीबाई पुत्री वीरम जाती चमार

9

64/208

0.003 0.065

सुआहेडी

1

लालसिह पिता भवरलाल चम्पलाल , रामचंद्र , हजारीलाल , नंदराम , जगन्नाथ , सोरमबाई पिता धुल्या गेंदालाल , बापूलाल , पिता भवरलाल मांगीलाल शनकरलाल पिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिंबाई पुत्री नान्या शनकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोढ़ा

10

रामसिंग पिता भेरू जाती लोढ़ा 64/213/2

रामसिंग पिता भेरू जाती लोदा 11 64/227/2/2

0.003 0.176

सुआहेडी

0.008 सुआहेडी

0.133 480

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

لم
       12      64/204/3

[भाग 1

                     प्रभुलाल हीरालाल पिता मांगीलाल सरदारी बाई
                     अमरिबाई   पुत्री मांगीलाल जानीबाई बेवा मांगीलाल सुआहेडी      0.228         0.020
                     दल्लूबाई पुत्री गणेश जाती लोढ़ा
                     लालसिह पिता भवरलाल चम्पलाल, रामचंद्र
                     हजारीलालनंदराम जगन्नाथ सोरमबाई   पिता धुल्या
                    गेंदालाल बापूलाल पिता भवरलाल   मांगीलाल
 13       64/186     शनकरलाल पिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिबाई   सुआहेडी      0.166         0.003
                    पुत्री नान्या शनकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह
                    सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल
                    प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोढ़ा
                    लालसिह पिता भवरलाल चम्पलाल , रामचंद्र
                    हजारीलाल नंदराम जगन्नाथ सोरमबाई पिता धुल्या
                    गेंदालाल बापूलाल पिता भवरलाल मांगीलाल
 14       64/239    शनकरलालपिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिबाई     सुआहेडी     1.164          0.013
                    पुत्री नान्या शनकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह
                    सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल
                    प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोढ़ा
 15     101/1/1/1   प्रभुलाल पिता रोडजी जाती लोदा                    सुआहेडी     0.379         0.055
 16      264/64/2   रामबाबू पिता बापूलाल जाती लोदा                  सुआहेडी      0.148         0.013
17      264/64/1    प्रभुलाल पिता रोडजी जाती लोढ़ा                  सुआहेडी      0.148         0.021
                    देवीसिंह पिता रामालालचंद पिता नाथू मांगीबाई पुत्री
18       64/245                                                     सुआहेडी      0.518         0.012
                   नाथू जाती लोढ़ा
19       64/240/1  देवीसिंह पिता रामा जाती लोढ़ा                    सुआहेडी      0.239         0,033
                   जगन्नाथ सवाललाल दौलतराम मोहनलाल अमरसिंह
20       85/2/31                                                    सुआहेडी      0.296         0.013
                   पिता प्यारजी जाती लोदा
21        106/1    बापूलाल  करणसिंह कैन्हयालाल पिता हरला                         1.164         0.005
                   धापूबाई बेवा हरला जाती लोढ़ा                     सुआहेडी
22        107      जेयसिह पिता किशोर जाती लोढ़ा                     सुआहेडी      0.684         0.005
23       159/1     लक्ष्मण पिता देव्या जाती लोदा                    सुआहेडी      0,700         0.017
                      उम्मेद मदन नंदा पिता भारमलभवरी बाई बेवा
24       159/2                                                      सुआहेडी      0.213         0.018
                                  भारमल जाती लोदा

481

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

25

64/196

0.006

सुआहेडी 0.352

रमूबाई केशरवाई पुत्री नायु मांगीलाल रामप्रसाद राधेश्याम लक्ष्मण पिता देव्या जाती लोठा

लालसिह पिता भवरलाल चम्पलाल, रामचंद्र , हजारीलाल , नंदराम , जगन्नाथ सोरमबाई पिता धुल्या गेंदालाल वापूलाल , पिता भवरलाल

26

175/1

0.023

सुआहेडी 0.644

मांगीलाल शनकरलाल पिता पेमा डालीबाई पुत्री पेमा अमरिबाई पुत्री नान्या शनकरलाल पुरीलाल पिता अमरसिंह सरदारीबाई पुत्री अमरसिंह गिरधारी पिता गोपाल प्रभुलाल पिता नान्या जाती लोदा

27

दयाराम पिता कालू जाती लोढ़ा

64/227/2/1

28

109/2

0.134

0.011

सुआहेडी

0.340

0.002

सुआहेडी

किशन पिता छीतर धापूबाई पुत्री मेहताब राजूबाई मांगीबाई पुत्री बिरम जाती चमार

29

चंदा पिता गोपी गोरा पुत्री गोपी जाती चमार

109/3

30

किशन घीसालाल पिता खेमा जाती लोढ़ा

115/2

30

कल योग

0.002

0.352

सुआहेडी

0.196

0.032

सुआहेडी

0.526

14.651

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है । की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा वाईतट परियोजना से ग्राम बारोल तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बारोल तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम- बारोल

भूमि स्वामी अधिभोग का नाम अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

1

201

तहसील -खिलचीपुर ( टप्पा -भोजपुर)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

बारोल

1.112

0.011

घिसा पिता जुम्मा नाजिरा सत्तार मौसम पुत्रा गण जुम्मा नुन्नू पि. रसूल कालेखा बाबूखा पिता शेर खा पिरु छोटे खा पिता गोपाल जाती राव

202

2

भवरलाल चमपलल पिता देवा सोनिबाई पाचीबाई पुत्री देवा गजरी बाई बेवा देवा जाती लोढ़ा

3

203

बारोल

0.012

1.655

बारोल

0.004

0.214

मोहन पिता घिसा केसरबाई पुत्री घिसा धापूबाई बेवा घिसा जाती दांगी

4

गोवर्धन पिता चमपलल जाती लोढ़ा

199/1/2

5

मोहनलाल पिता चमपलल जाती लोढ़ा

206/1/2

5

कुल योग

बारोल

0.148

0.002

बारोल 0.276

0,002

3.405

0.031 482

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

[भाग 1

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईंतट परियोजना से ग्राम कुशलपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम कुशलपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

ग्राम- कुशलपुरा तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

64 1

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.012

0.002 कुशलपुरा

बीरम मांगीलाल पिता घिसा रामु बाई पिता घिसा भवरिया पिता हरिसिह जाती लोदा

2

53/1

0.002 0.455

कुशलपुरा

शिवनारायण पिता कनीराम चम्पीबाई बेवा कनीराम उकार किशन पिता खेमा जाती लोढ़ा

3

53/2/1 0.39

0.002 कुशलपुरा

रामूबाई पुत्री घिसा बिराम मांगीलाल पिता घिसा जाती लोदा

4

53/2/2 0.065

0.002 कुशलपुरा

शिवनारायण पिता कनीराम उकार पिता खेमा जाती लोढ़ा

5

55/1/2 0.215

0.004 कुशलपुरा

रामप्रसाद हरिसिह नारायणसिह पिता घिसा जाती लोढ़ा

6

55/2/1 0.054

0.005

देवीलाल पिता अमरलाल जाती' लोढ़ा

7

55/2/2 कुशलपुरा

0.160

0.005

ग्यारसीराम पिता भीमा जाती लोढ़ा

8

41/1 कुशलपुरा

0.004 0.210

कुशलपुरा

उदीबाई बेवा हरला गोविन्द मदनलाल चंदू मुकेश पिता हरला नन्दूबाई पुत्री घिसा कमलाबाई बेवा रामसिंह रामकलबाई राजूबाई ममताबाई सरपस्त माता कमलाबाई जाती लोदा 483

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

9

41/2

0.211

0.003 कुशलपुरा

उदीबाई बेवा हरला गोविन्द मदनलाल चंदू मुकेश पिता हरला नन्दूबाई पुत्री घिसा कमलाबाई बेवा रामसिंह रामकलबाई राजूबाई ममताबाई सरपस्त माता कमलाबाई जाती लोढ़ा

10

41/3

0.211

0.003 कुशलपुरा

उदीबाई बेवा हरला गोविन्द मदनलाल चंदू मुकेश पिता हरला नन्दूबाई पुत्री घिसा कमलाबाई बेवा रामसिंह रामकलबाई राजूबाई ममताबाई सरपस्त माता कमलाबाई जाती लोढ़ा

38

11

मांगीलाल पिता धुल्या जाती लोढ़ा

12

35

0.138

0.009 कुशलपुरा

0.154

0.002 कुशलपुरा

रामचंद्र पिता रोडा शिव पि. रोड़ा सौरम पुत्री लोढ़ा मानसिंह पिता रामा भूरी बरजी पुत्री भीमा गयारस्य अमरा जगन्नाथ नन्दूबाई पिता भीमा पूरा पिता भावना जाती लोढ़ा

13

37/1 किशन पिता भावना जाती लोढ़ा

14

37/2 दौला पिता भावना जाती लोढ़ा

14

कुल योग

0.006 0.443

कुशलपुरा

0.467

0.005 कुशलपुरा

3.185

0.054 484

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम लखौनी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम लखौनी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

ग्राम- नखौनी

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

57

1

तहसील -खिलचीपुर (टप्पा - भोजपुर)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

लखौनी 0.543

0.016

मांगीलाल रामचंदर पिता गिरधारी कमलीबाई पत्री गिरधारी जाती लोढ़ा

2 181/174

लखौनी 1.149

0.013

मांगीलाल अमरसिंह रतनलाल बापूलाल पाचूलाल नन्दलाल बनेसिंह पिता घिसा कस्तृरीबाई बेवा घिसा जाती लोढ़ा

3

नंदराम पिता धुलजी जाती लोढ़ा 56/1/1

4

शिवसिंह पिता हजरीलाल जाती लोढ़ा 56/1/2

5

प्रेमबाई पति अमरसिंह जाती लोढ़ा 56/1/3

6

56/2/1 भेरुलाल पिता गोपीलाल जाती लोढ़ा

7

मोइसिंह पिता मांगीलाल 56/2/2

8 215/174

लखौनी

0.001 0.123

लखौनी 0.122

0.001

लखौनी 0.123

0.001

लखौनी 0.128

0.001

लखौनी 0.127

0.001

लखौनी 1.416

0.021

किशन मदन शंकर चैनसिह पिता फुलजी पाचीबाई लीलाबाई पुत्री फुलजी धापूबाई बेवा फुलजीजाती लोढ़ा

9 225/174

लखौनी 0.036

0.021

देवीलाल पिताचम्पाभावरीबाई बेवा चम्पा जाती लोढ़ा

10 225/174

0.036

0.004 लखौनी

देवीलाल पिता चम्पा भावरीबाई बेवा चम्पाजाती लोढ़ा

11

गेंदालाल पिता चम्पालाल जाती लोढ़ा 208/174/2

12 209/174

लखौनी 0.151

0.006

लखौनी 0.255

0.011

कवरलाल गेंदालाल गोवर्धन पिता चम्पामु, केशर बाई बेवा चम्पा जाती लोढ़ा 485

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

  13    210/174/2  कैन्हयालाल पिता बंशीलाल जाती लोढ़ा         लखौनी      0.247        0.026
                   रामप्रसाद कैलाश सीताराम जगदीश मुकेश
  14     190/174  मनोहर पिता कवरलाल प्रेमबाई बेवा कवरलाल      लखौनी      0.227        0.008
                  जाती लोढ़ा
  15     174/136  प्रभु पिता घिसा जाती चमार                   लखौनी      1.072        0.008
  16    287/174/1  गिरधारी पिता घिसा जाती लोदा                लखौनी      0.028        0.010
                  देवीलाल पिता नंदा मांगीलाल पिता नंदा जाती
 17       174/8                                               लखौनी      0.255        0.021
                  लोढ़ा
 18    284/174/2  मांगीलाल देवीलाल पिता नंदा जाती लोढ़ा       लखौनी      0.128        0.010
 19       28/1    गोपीलाल पिता धुल्या जाती लोढ़ा              लखौनी      0.287        0.005
                  किशन मदन शंकर चैनसिह पिता फुलजी
 20       28/2    पाचीबाई लीलाबाई पुत्री फुलजी धापूबाई बेवा   लखौनी      0.252        0.006
                  फुलजी जाती लोदा
 21       28/3    भेरू पिता देवा चम्पी बेवा देवा जाती लोढ़ा   लखौनी      0.322        0.005
 22      242/174  नाथूलाल पिता अमरसिंह जाती लोढ़ा             लखौनी      0.506        0.006
                  बिरम पिता रामप्रसाद मु. प्यारीबाई बेवा
 23        29     रामप्रसाद बापूलाल भावरीबाई पिता गोपीलाल मु. लखौनी      1.149        0.02
                  धापूबाई बेवा गोपीलाल जाती लोदा
कल
           23                                                            8.682        0.222
योग

486

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम झरन्या तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम झरन्या तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!

ग्राम- झरन्या

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

भूमि स्वामी अधिभोग का नाम

खसरा क्रमांक अनु क्रमांक

1

1/16 ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.380

0.016 झरन्या

रामसिंह पिता गोपीलाल पुरीबाई पुत्री गोपीलाल मु कवरी बेवा गोपीलाल चम्पालाल पिता बापूलाल रतनलाल पिता बापूलाल राधी बाबरी गोरा पिता रोड़ा संतरा पिता परसा जाती लोढ़ा

2

1/18

0.013

0.053

झरन्या

मांगीलाल पिता भवरलाल अमरि कंचि पुत्री भवरलाल जमनी बेवा भवरलाल अमरा उमेद पिता रत्ता केशर पुत्री रत्ता मु. रुप्पा बेवा रत्ता जाती लोढ़ा

3

1/36

0.025

0.530

झरन्या

रामरतन सरदारसिंह रायसिंह पिता भवरलाल ना बासप माता गुलाबबाई बेवा भवरलाल व् बरजी बेवा देवीसिंह जाती लोढ़ा

4

0.500

0.029 झरन्या

देवीलाल पिता कनीराम जाती भील

1/2/3

5

0.500

0.012 झरन्या

प्रभुलाल पिता हीरालाल जाती भील

1/2/11

पुरीलाल गिरधारी कवरलाल पिता मांग्या मु

6

1/43/1

0.001

0.095

झरन्या

भावरीबाई बेवा मांग्या जाती लोढ़ा

6 कल योग

0.096

2.058 487

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम घाटाखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम घाटाखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम-घाटाखेड़ी

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

1

22/7

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.731

0.055

घाटाखेड़ी

भवरलाल प्यारजी सूखा गुलाबसिंह नंदा भागचंद हीरालाल पिता धुल्या राधाबाई पिता धुल्या भूरीबाई धुल्या देवीराम बंशीलाल सिंगा कालू पिता कनर्नाराम गौराबाई वि कनीराम जाती भील

2

22/14

0.036

0.010

घाटाखेड़ी

गंगारम रामसिंह पिता गोविन्द रंगलाल गोपी पिता खेमा कशी राम नरभेसिह ना बा पिता घंमति , मजू न वा घमति म् मांगी बेवा घामति कांतिबाई पुत्री वंशी नानी बाई बेवा बंशी जाती भील

3

23/7 भेरु पिता फत्ता जाती चमार

4

5

19/1

कवरलाल पिता श्रीलाल जाती भील सिंगाजी पिता रामसिंह जाती भील

6

19/2

घाटाखेड़ी

0.028

घाटाखेड़ी

0.446 0.152

0.029

घाटाखेडी 1.265

0.015

घाटाखेड़ी 0.252

0.016

नंदराम गिरधारी पिता गंगराम कालू पिता भवरलाल अमरिबाई मांगीबाई ग्यारसीबाई पुत्रिया भवरलाल मु, गेंदीबाई बेवा भवरलाल प्रेमसिव रोड़ीलाल मांगीलाल दुलीचंद पिता हरलाल पार्वतीबाई पुत्री हरलाल मु भूलीबाई बेवा हरलाल जांती भील

कनीराम पिता देवीराम जाती भील 7

18

8

14

0.025

घाटाखेड़ी 1.923

3.326

घाटाखेड़ी

0.023

रंगलाल गर्पिीपिता खेमा काशी राम नरभसिंह ना. बा. पि. घमसी मु मांगीबाई बेवा घमासि जाती भील

9

15

रायसिंह पिता जगन्नाथ बदमाबाई बेवा जगन्नाथ जाती लोढ़ा

10

16 कालू पिता मांगीलाल जाती भील

11

8/1

घाटाखेड़ी 2.262

0.026

घाटाखेड़ी 0.999

0.021

घाटाखेड़ी 0.048

0.002

सोभन बाई सोरम बाई पिता इंदरसिंह अमरिबाई बेवा इंदरसिंह जाती भील

12

8/2 कबादसिंह पिता श्रीलाल जाती भील

13

8/3

घाटाखेड़ी 0.048

0.002

0.002

घाटाखेड़ी 0.047

करणसिंह हरिसिह धारुसिंह परमल सगंन सिंह पिता भवरलाल जाती भील

14

8/4 कवरलाल पिता श्रीलाल जाती भील

15

5/1 कबादसिंह पिता श्रीलाल जाती भील

15

कल योग

घाटाखेड़ी 0.047

0.003

0.274

घाटाखेड़ी

0.013

11.856

0.270 भाग 1 488

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईंतट परियोजना से ग्राम डोब तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम डोब तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम - डोब

तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

खसरा

भूमि स्वामी अधिभोग का नाम

ग्राम का नाम

अनु क्रमांक क्रमांक

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.845

डोब

0.024 1

100/16

मांगीलाल पिता गिरधारी गेंदीबाई जमनीबाई पुत्री गिरधारी जाती लोढ़ा

0.506

0.017 2

डोब

हरिसिह पिता धन्ना जाती लोढ़ा

102/16

1.295

0.010

डोब

3

63/16/1

घीसालाल पिता किशोरधीसीबाई पिता किशोर जाती लोढ़ा

2.857

0.032 4

डोब

78/16

1

1 मांगीलाल पितामन्ना चंपा कवरिया प्रभु पिता प्यारा मांगीलाल पिता रामलाल केसरबाई धापू बाई नोरंगबाई पुत्री रामलाल चैनसिहमदनलाल पिता देव्यासम्पतबाई बेवा गोपाल रायसिंह रमेश मोइसिंह राजू पिता गोपाल नोरंगबाई सरदारबाई ममताबाईपुत्री गोपाल कैलाश कलीबाई नाबालिक पिता बापूलाल सर अमरसिंह पिता देब्या जाती लोदा

डोब

0.579

0.023 5

रामचंद्र पिता जगन्नाथ जाती लोदा

95/16/1/2/ 2 489

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1]

6

82/16

0.749

0.019

डोब

मांगीलाल पिता मन्ना चंपा कवरिया प्रभु पिता प्यारा मांगीलाल पिता रामलाल केसरबाई धापू बाई नोरंगबाई पुत्री रामलाल चैनसिह मदनलाल पिता देव्या सम्पतबाई बेवा गोपाल रायसिंह रमेश मोड़सिंह राजू पिता गोपाल नोरंगबाई सरदारबाई ममताबाई पुत्री गोपाल कैलाश कलीबाई नाबालिक पिता बापूलाल सर अमरसिंह पिता देब्या जाती लोढ़ा

7

1.441

0.04

डोब

नदराम पिता देब्या रंगलाल पिता देव्या बद्रीलाल पिता देव्या हीराबाई बेवा देव्या मनोहरसिंह नानूराम विष्णु पिता शंकरलाल कांतीबाई पुत्री शंकरलाल राधीबाई बेवा शंकरलाल

79/16

जाति लोडा

8

2.545

0.02

डोब

किशन चंदा गंगारम पिता गोपी बापू गोरिया पिता गोपी जाती लोढ़ा 91/16/2

9

56 मांग्या पिता किशोर जाती लोढ़ा

10

62/16

हरिसिंह पि. धन्ना राधाकिशना गंगाराम मांगीलाल बीरम पिता नंदा मोहन पिता भंवरलाल पिता नाथीबाई बेवा भंवरलाल कस्तुरीवाई बेवा नंदा जातिलोडा

11

53 हरिसिह पिता धन्ना जाती लोढ़ा

12

51 रंगलाल पिता देवीराम जाती लोढ़ा

13

43/1

2.756

0.026

डोब

डोब

1.011

0.015

डोब

0.013

1.315

0.025

डोब

0.987

1.089

0.016

डोब

प्रभु पिता मानसिंह अमरसिंह प्रेमबाई पिता चम्पा दरियावबाई बेवा चम्पा गोकुल धीरज रामस्वरूप ममताबाई लीलाबाई पिता बीरम मांगीबाई बेवा बीरम घिसा पिता जगन्नाथ जाति लोडा

43/2

14

0.745

0.011

डोब

प्रभु पिता मानसिंह अमरसिह प्रेमबाई पिताचम्पा दरियावबाई बेवा चम्पा गोकुल धीरज रामस्वरुप ममताबाई लीलाबाई पिता बौरम मांगीबाई बेवा बीरम घिसा पिता जगन्नाथ जाति लोडा

42

15

मांगीलाल पिता रामलाल चन्दनबाई बेवा रामलाल जाती लोढ़ा

मांगीलाल पिता रामलाल चन्दनबाई बेवा

16

42 रामलाल जाती लोढ़ा ।

17

88/16/1

1.798

0.019

डोब

1.798

डोब

0.007

0.018

डोब

1.392

प्रभु पिता मानसिह अमरसिह प्रेमबाई पिता चम्पा दरियावबाई बेवा चम्पा गोकुल धीरज रामस्वरूप ममताबाई लीलाबाई पिता बीरम मांगीबाई बेवा बीरम घिसा पिता जगन्नाथ जाति लोडा

40

18

हरिसिह पिता धन्ना राधाकिशन गंगारम मांगीलाल बिराम पिता नंदा मोहन पिता भवरलाल नाथी बेवा भवरलाल कस्तूरी बेवा नंदा जाती लोढ़ा

0.007

डोब

0.178 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

490

19

88/16

0.004 0.053

डोब

प्रभु पिता मानसिंह अमरसिह प्रेमबाई पिता चम्पा दरियावबाई बेवा चम्पा गोकुल धीरज रामस्वरूप ममताबाई लीलाबाई पिता बीरम मांगीबाई बेवा बीरम घिसा पिता जगन्नाथ जाति लोडा

20

38

0.022 1.267

डोब

हरिसिह पिता धन्ना राधाकिशन गंगारम मांगीलाल बिराम पिता नंदा मोहन पिता भवरलाल नाथी बेवा भवरलाल कस्तूरी बेवा नंदा जाती लोदा

21

20 मांग्या पिता किशोर जाती लोढ़ा

22

22

0.003 0.441

डोब

0.012 0.898

डोब

प्रभु पिता मानसिह अमरसिह प्रेमबाई पिता चम्पा दरियावबाई बेवा चम्पा गोकुल धीरज रामस्वरुप ममताबाई लीलाबाई पिता बीरम मांगीबाई बेवा बीरम घिसा पिता जगन्नाथ जाति लोडा

22

कल योग

0.383 26.545 491

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम 26- परसपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम 26-परसपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!

ग्राम- 26-परसपुरा

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

1

99

0.012

0.011

26-परसपुरा

देवीलाल पिता नन्दा , जगन्नथ पिता गमना देवीलालआ. चंपालिया, बापू, किशन, बिजेसिंह, जानीबा ई आ. मान्या 1/2, मागया आ.छीता,अमरा आ.कालू, 1/4 गयारस्या आ. गिरधारी 1/4 जाति लौड़ा

2

4

0.506

0.013

26-परसपुरा

चपा हरल्या, देविया आ. भवरिया 1/4, गैंदाआ. श्रीया लालजी, प्रभू, भोना,आ. प्यारा अमरा, देव्या आ. दोला, बापू किशना बजेसिंह जानीबाई आ. माना नंदा जगन्नाथ आ. गमना देवीलाल आ.चंपालिया बापू किशन बजेनी मु.जानीबाई आ

माग्या 1/4माग्या आ.छीता अमरा आ.कालू 1/4 गयारस्या आ. गिरधारी जाति लौड़ा

3

5/1

3.083

0.015

26-परसंपुरा

रामलाल चम्पालाल प्रभुकंवरलाल पिता प्यारा चैनसिंह गोपाल अमर सिंहमदन पिता देवा कैलाश आ बापू पारवती बेवा बापू मांग्या मन्ना पिता रामसिंह जाति लोडा

4

5/2 सम्पतबाई पत्नी रामगोपाल जाती लोढ़ा

0.506

0.015

26-परसपुरा

5

13/2

0.003

26-परसपुरा 0.640

किशन पिता देवीराम रामकुबाई बेवा देवराम जाती लोढ़ा

5

4.747

0.057 कल योग मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

492

[भाग 1

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम कोयला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम कोयला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम-कोयला

तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

कुल क्षेत्रफल

अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.005

कोयला

0.449

1

47/1/1

मांगीलाल पिता अमरसिह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा

कोयला

0.006

0.449

2

47/1/2

मागीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा

0.448

0.005

कोयला

3

47/2

मागीलाल पिता अमरसिह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा

कोयला

0.224

0.006 4

47/3

मांगीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा

कोयला

0.091

0.002 5

48/1/1

मागीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा 493

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

6

48/1/2

कोयला

0.092

0.003

मांगीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढा

7

48/2

कोयला

0.183

0.002

मागीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढा

मांगीलाल पिता अमरसिह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री

8

48/3

कोयला

0.003

0.183

पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा

मांगीलाल पिता अमरसिह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नीबाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह मीरा बाई

9

48/4

कोयला

0.184

0.003

बेवा अमरसिंह कालू पुरिया बापू पिता गंगाराम सरदार बाई बेवा किशन मांगीबाई बेवा किशन जाती लोढा

10

42/1/1

कोयला

0.049

0.002

राधेश्याम गोविन्द जगदीश पिता अमरसिंह जाती लोढ़ा

11

परसराम पिता रामकिशन जाती लोढ़ा 42/1/2

12

42/1/3

कोयला

0.05

0.002

कोयला

0.002

0.047

शिवनारायण मुकेश पिता मोड़सिंह जातीलोदा

भेरुलाल पिता रामकिशन जाती लोढ़ा 13

42/2

14

42/3 लालसिह पिता रामकिशन जाती लोदा

15

42/4 मोहन पिता रामकिशन जाती लोढ़ा

16

1/66

कोयला

0.002 0.049

कोयला

0.048

0.002

कोयला

0.048

0.002

कोयला

1.947

0.005

हीरालाल बीरमसिंह रामबाबू अमरसिंह पिता गोरधन मु. गोराबाई बेवा गोरधन हि.1/3 गोपीआ. देवीराम हि.1/3 रामकिशन आ.नन्दा हि.1 /3 जाति लोडा

17

पुरसिह पिता भेरू जाती लोढ़ा 51/1/1

18

51/1/2 कवरलाल पुत्री बंशी जाती लोढ़ा

19

51/2

0.107

कोयला

0.001 1

0.107

0.001 कोयला

कोयला

0.001 0.215

बजेसिह पिता रामचंद्र मोतीलाल पिता देवीराम जाती लोदा 494

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

20

51/3

[भाग 1

कोयला

0.002

0.053

किशनलाल बापूलाल मागि पिता जगन्नाथ राधीबाई पुत्री हरलाल रामप्रसाद राधीबाई पिता मन्ना पन्ना मदन पिता काशीराम गैदि अमरि पुत्री काशीराम जाती लोढ़ा

21

38/1 सुन्दरबाई बेवा रामकिशन जाती ब्राम्हण

22

38/2

0.002 कोयला

0.473

कोयला

0.473

0.002

सुन्दरबाई बेवा रामकिशन प्रेमनारायण पिता गोपीलाल जाती ब्राम्हण

23

छोटूलाल पिता मांगीलाल जाती चमार 1/33/1

24

53

कोयला

0.250

0.001

कोयला

0.417

0.002

रोडीबाई पुत्री बीरम छीतीबाई पुत्री बिरम जाती कुम्हरा

25

54

कोयला

0.34

0.006

मांगीलाल पिता अमरसिंह बापू पिता गंगाराम जाती लोदा

26

पाचूलाल पिता देवीलाल जाती लोढ़ा 1/222

27

57/1 बजेसिह पिता रामचंद्र जाती लोढ़ा

28

पुरसिह पिता भेरू जाती लोदा 57/2/1

29

57/2/2 कवरलाल पुत्री बंशी जाती लोढ़ा

60

30

कोयला

0.128

0.009

कोयला

0.291

0.004

कोयला

0.146

0.004

0.146

0.003 कोयला

कोयला

0.958

0.012

अमरसिंह ,बालू पिता किशन भूलीबाई बेवा किशन जाती लोढा

31

67/1

कोयला

0.076

0.002

मांगीलाल , मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया , बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा

32

67/2

कोयला

0.076

0.002

मांगीलाल , मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया , बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा

33

67/3

कोयला

0.076

0.002

मांगीलाल ,मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया , बापू पिता, गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा

67/4

34

कोयला

0.076

0.002

मांगीलाल , मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया , बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा

35

69/1

कोयला

0.124

0.002

मांगीलाल , मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया , बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा 495

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

36

69/2

कोयला

0.123

0.002

मांगीलाल , मोतीलाल पिता अमरसिह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया , बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पत्री किशन जाती लोढ़ा

37

69/3

कोयला

0.123

0.002

मांगीलाल , मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया , बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा

38

69/4

0.124

0.001 कोयला

मांगीलाल मोतीलाल पिता अमरसिंह घीसालाल लालजी पिता पाचूलाल धन्नी बाई प्रेमबाई पुत्री पाचूलाल कालू, पुरिया , बापू पिता गंगाराम सरदारबाई बेवा किशन मांगीबाई पुत्री किशन जाती लोढ़ा

हीरालाल पिता गोवर्धन जाती लोढ़ा 39

72/1

40

72/2 रामबाबू पिता गोवर्धन जाती लोढ़ा

बिरमलाल पिता गोवर्धन जाती लोदा 41

72/3

42

अमरसिंह पिता गोवर्धन जाती लोढ़ा 72/4

85

43

0.002 कोयला

0.104

कोयला

0.002 0.105

0.104

0.002 कोयला

कोयला

0.002 0.104

कोयला

0.356

0.009

शंकर बालू मोइसिंह कमली बदाम पिता हरिबागस प्रेमबाई पुत्री हरिबागस जाती लोढ़ा

84

44

कोयला

0.003

0.34

चोथमल पिता रामसिंह प्रीबाई बेवा रामसिंह मन्ना पिता चम्पा जाती लोदा

45

1/211

कोयला

0.267

0.018

अमरसिंह बालू पिता किशन भूलीबाई बेवा किशन जाती लोढ़ा

46

1/138

0.002 कोयला

0.101

कालू बिराम पिता देवा रतनीबाई बेवा देवा जाती लोढा

राधाकिशन पिता मानसिंह जाति लोड़ा योगेंद्रसिंह महेंद्रसिंह सरदारसिंह पिता बापूलाल दुर्गेश रेखाबाई निर्मलाबाई पिता बापूलाल

47

1/203

0.019 0.125

कोयला

मोरमबाई बेवा बापूलाल जाति लोड़ाभंवरलाल पिता मानसिंह जाति लोड़ा धापूबाई बेवा मानसिंह जाति लोड़ा

47

कुल योग

0.176 11.049 496

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम गोपालपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गोपालपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार
 कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर
 इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का
अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-गोपालपुरा                                                तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
                                                                                         उपयोगकर्ता के
  अनु       खसरा                                                               कुल      अधिकार के लिए
                            भूमिस्वामी /अधिभोग का नाम           ग्राम का नाम
  क्रमांक   क्रमांक                                                            क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
                                                                                          (हेक्टेयर में)
    1       25/1/1   मोतीलाल पिता रामलाल जाती लोधा               गोपालपुरा     0.055         0.003
    2      25/1/2    मांगीलाल पिता रामलाल जाती लोधा              गोपालपुरा     0.055         0.004
    3      25/1/3    हजारीलाल पिता रामलाल जाती लोधा              गोपालपुरा     0.055         0.003
                     पन्नालाल गोविन्द बापूलाल कलाबाई पिता रत्ता
   4        25/2                                                 गोपालपुरा     0.165         0.003
                     कालीबाई बेवा रत्ता जाती लोधा
    5      25/3/1    रतनलाल पिता पुरीलाल जाती लोधा               गोपालपुरा     0.272         0.003
   6       25/3/2    देवीलाल पिता धुलीलाल जाती लोधा              गोपालपुरा     0.082         0.003
   7        25/4     मांगीलाल पिता उकार जाती लोधा                गोपालपुरा     0.165        0.003
   8        26/1     मांगीलाल पिता बीरम जाती लोधा                गोपालपुरा     0.277        0.008
   9        26/2     श्रीलाल पप्पू पिता कनीराम जाती लोधा         गोपालपुरा     0.278        0.009
  10       43/1/1   घीसालाल पिता आसाराम जाती लोधा                गोपालपुरा     0.205        0.002
                    रामदयाल पिता गोपीलाल संतोष रामकन्या
  11                ममताबाई पिला गोपीलाल मांगीबाई बेवा गोपीलाल                 0.206        0.002
           43/1/2                                                गोपालपुरा
                    जाति लोधा
                    जगन्नाथ पिता गिरधारी कंचनबाई पति जगन्नाथ                   0.206        0.003
  12       43/1/3                                                गोपालपुरा
                     जाती लोधा
  13       43/2     श्रीलाल हरलाल मोहन पिता चत्ररा जाती लोधा     गोपालपुरा     0.309        0.002
                    जानकीलाल पिता उकार बद्री पिता रधिया जाती                   0.308        0.002
  14       43/3                                                  गोपालपुरा
                    लोधा

497

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

                    श्रीलाल हरलाल मोहनलाल पिता चतरा रोडीबाई
  15       43/4/1   चम्पीबाई धापूबाई जमनाबाई शांतिबाई पुत्री चतरा गोपालपुरा    0.617         0.002
                    जाति लोधा
  16      43/4/2/1  राधेलाल पिता शोला जाती लोधा                  गोपालपुरा     0.309         0.002
  17     43/4/2/2   उकार पिता शोला जाती लोधा                     गोपालपुरा     0.308         0.002
  18       2/82     गजन्द परमान्द जमनालाल दुलीचंद पिता                         0.454         0.007
                    रामनारायण जाती लोधा                          गोपालपुरा
  19        18      बलराम मुरली पिता जैलाल जाती लोधा             गोपालपुरा     0.356         0.014
  20       2/19     धन्ना पिता मांगीलाल जाती लोधा                गोपालपुरा     1.263         0.004
  21       2/51     रामगोपाल पिता धुरीलाल जाती लोधा              गोपालपुरा     0.278         0.005
                    बीरम पिता घीसा जमनालाल हरीसिंह गुलाबचंद
                    पिता घीसा ना.बा.सर. पर. माता प्रेमबाई पति घीसा             0.306         0.001
  22       16/1                                                  गोपालपुरा
                    जाति लौधा
  23      2/90/5    फूलचंद पिता गोविन्द जाती लोधा                गोपालपुरा     0.631         0.003
 24        2/92     प्रभुलाल पिता आसारम जाती लोधा                गोपालपुरा     0.316         0.017
                   गोरधनपिताअमरा मांगीलाल हेमराजपिता मोतीलाल
                    गुलाबबाई बेवा मोतीलाल मथरीबाईबेवाअमराजानी
 25         15     पिता अमरा                                     गोपालपुरा     0.053         0.002
                   जाति लोधा
                   गोरधन पिताअमरा मांगीलाल हेमराजपिता
                   मोतीलाल गुलाबबाई बेवा मोतीलाल मथरीबाई बेवा
 26         15     अमराजानी पिता अमरा                            गोपालपुरा     0.053         0.012
                   जाति लोधा
                   गोरधन पिताअमरा मांगीलाल हेमराजपिता
                   मोतीलाल गुलाबबाई बेवा मोतीलाल मथरीबाई बेवा
 27        2/88    अमराजानी पिता अमरा                           गोपालपुरा      0.262        0.005
                   जाति लोधा
 28       2/85/3   बद्री पिता आसाराम जाती लोढ़ा                 गोपालपुरा      0.052        0.0004
 29       2/70/3   नन्दराम बरदालाल पिता नाथू जाती लोढ़ा         गोपालपुरा      0.212        0.016
 30       2/89/1   रामनारायण दानमल पिता गोविन्द जाती लोढ़ा      गोपालपुरा      0.087         0.007
कुल                                                                            8.195        0.149
            30
योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

498

[भाग 1

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम रूघनाथपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम रूघनाथपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

ग्राम -रूघनाथपुरा

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

8

1

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.429

0.009 रूघनाथपुरा

पन्नालाल गोविन्द बाबूलाल आ रतनलाल कलाबाई पुत्री रतनलाल कालीबाई बेवा रतनलाल मोतीलाल मांगीलाल हजरीलाल पुत्र रामलाल जाती लोढ़ा

2

9/1

0.223

0.003 रुघनाथपुरा

श्रीलाल , पप्पू पिता कनीराम जाती लोढ़ा

3

बीरम पिता प्यारा जाती लोढ़ा 9/2

4

मांग्या रुघनाथ पिता रमा जाती लोढ़ा 10/1

बीरम पिता प्यारा जाती लोढ़ा 5

10/2

6

10/3 श्रीलाल पप्पू पिता कनीराम जाती लोढ़ा

6

कुल योग

0.002

0.223

रुघनाथपुरा

0.005

0.252

रुघनाथपुरा

0.422

0.005

रुघनाथपुरा

0.422

0.005 रुघनाथपुरा

0.029

1.971 499

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम चमारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम चमारी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!

ग्राम- चमारी

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

1

15/44

तहसील -खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

उपयोगकर्ता के

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

चमारी

1.263

0.038

चन्दालाल श्रीलाल मांगीलाल पिता भंवरिया, गुलाबबाई केशरबाई धापूबाई शैतानबाई पुत्रीया भवरिया, मु.हरकूबाई बैवा भंवरिया, कन्हैयालाल बीरमलाल प्रभूलाल बापूलाल पिता अमरसिह सरदारीबाई मथरीबाई पुत्रीया अमरसिह, बीरम कमलाबाई मांगीबाई प्रेमबाई लीलाबाई पांचीबाई पिता हीरा राधीबाई बेवा हीरा जाति लौड़ा

2

15/64 गोपीलाल पिता बक्षु जाती लोढ़ा

3

चमारी

1.392

0.019

चमारी

0.757

0.019

किशन नंदा मोतीलाल पिता प्यारा अमरिबै बेवा प्यारा जाति लोधा 15/45

3

कल योग

3.412

0.076 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

500

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम पपड़ेल तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम पपड़ेल तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

ग्राम- पपड़ेल

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

खसरा क्रमांक अनु क्रमांक

1/26 1

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.007

0.152

पपईल

युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिह जाती राजपूत

2

1/32

0.025

0.007 पपईल

युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिह जाती राजपूत

3

1/40 पपईल

0.008

0.285

युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिह जाती राजपूत

4

1/26

0.152

0.004 पपईल

युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिह जाती राजपूत

5

1/32 पपड़ेल

0.025

0.004

युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिह जाती राजपूत

6

1/40

0.003 पपड़ेल

0.285

युवराजसिंह पिता राजेन्द्रसिह जाती राजपूत

7

4/1/1 पपईल

0.014

1.161

श्यामकुंवर पति युवराजसिंह जाती राजपूत

8

4/1/2 पपडेल

1.160

0.015

कृष्णा कुंवर पति हरपालसिंह जाती राजपूत

9

पपईल

0.003

4.153

हरपालसिंह पिता राजेंद्र जाती राजपूत

16/1/1

10

पपईल

3.045

0.003

बृजराज पिता लक्ष्मण सिंह जाती राजपूत

16/2/2/3

10 कुल योग

0.068

10.443 501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम हरिपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम हरिपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम- हरिपुरा

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

1

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.221

0.004 हरिपुरा

देवलाल पिता नाथू मांगीलाल पिता मदनलाल कमलीबाई पुत्री मदनलाल जाति लोडा

160/1

2

160/2

0.220

0.004

हरिपुरा

मांगीलाल पिता रामलाल मेवाबाई कंचनबाई पुत्रिया रामलाल धन्नीबाई बेवा रामलाल जातिलोडा

3

55

0.254

0.006

देवीसिंह पिता रतनसिह जाती राजपूत

398 4

हरिपुरा

0.393

0.008

श्रीमती हरकूबाई पति गोपीलाल जाती लोढ़ा

5

53/2 हरिपुरा

0.404

0.0007 हरिपुरा

रघुनाथ कनीराम पिता रतनलाल जाती लोढ़ा

6

57/1,

0.001

0.032

हरिपुरा

गीताबाई पति नंदराम कृष्णाबाई पति बंशीलाल जाती लोढ़ा

7

57/2

0.033

0.001 हरिपुरा

संतराबाई बेवा रामनारायण बद्रीलाल मांगीलाल हीरालाल जगदीशप्रसाद पिता गोपीलाल जाति लोडा

8

0.001

0.063

बीरम कमलीबाई पिता घीसा मथरी बाई बेबा घीसा रतन पिता प्यारा जाति लोडा

58/1

9

58/2

10

हरिपुरा

0.062

0.001

हरिप्रा

0.324

0.003

श्रीमती हरकूबाई पति गोपीलाल जाती लोढ़ा गीताबाई पति नंदराम कृष्णाबाई पति बंशीलाल जाति लोडा

61/1 हरिपुरा भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

502

                   गीताबाई पति नंदराम कृष्णाबाई पति
  11       61/2    बंशीलाल जाति लोडा                           हरिपुरा     0.324        0.003
  12     277/285/1 किशन   पिता रत्ता जाती लोढ़ा                हरिपुरा     0.253        0.014
                   मांगीलाल पिता पुरीलाल जाति लोडा बापूलाल
  13      26/444   पिता पुरीलाल नानुराम पिता पुरीलाल जाति      हरिपुरा     0.239        0.005
                   लोडा हेमराज पिता पुरीलाल जाति लोडा
                   मांगीलाल पिता पुरीलाल जाति लोडा बापूलाल
  14        80     पिता पुरीलाल नानुराम पिता पुरीलाल जाति      हरिपुरा     0.595        0.005
                   लोडा हेमराज पिता पुरीलाल जाति लोडा
  15       79/1                                                हरिपुरा    0.110         0.002
                   चतरी धापू पिता किशोर आ शोला जाती लोढ़ा
 16       82/1/1   हीरालाल पिता कनीराम जाती लोदा               हरिपा       0.073        0.001
                   रमेश पिता बीरम जाति लोदा प्रेमसिंह पिता
 17       82/1/2 बीरम जाति लोदा                                हरिपुरा    0.037         0.001
 18      14/401    बंशीलाल पिता भवरलाल गुलाब बाई पुत्री                   0.053        0.001
                   भवरलाल जाती लोढ़ा                           हरिपुरा
 19      341/4/1   बिराम पिता अमरलाल जाती लोढ़ा                हरिपा      0.062        0.002
 20      14/3/59  गोपी पिता रामकिशन जाती भील                   हरिपा      0.500        0.002
 21       87/1     रामा पिता उकार जाती लोढ़ा                  हरिपुरा     0.322        0.002
 22      87/2/1   नारायण पिता प्यारा  भावरीबाई पुत्री प्यारा               0.222       0.002
                   धापूबाई बेवा प्यारा जाती लोढ़ा              हरिपुरा
 23      87/2/2   पाचीबाई पिता बिराम जाती लोढ़ा                हरिप्रा    0.1000       0.003
 24       88/1    मांगीलाल पिता किशन जाती लोढ़ा                हरिप्रा    0.214        0.005
 25       88/2    मांगीलाल पिता किशन जाती लोढ़ा                हरिप्रा    0.251        0.005
 26       86/2    गोपाल पिता काशीराम जाती लोढ़ा               हरिपुरा     0.012        0.002
 27      86/3/1   मांगीबाई पिता भेरू जाती लोढ़ा               हरिपुरा     0.308        0.002
 28        89     मांगीलाल पिता किशन जाती लोढ़ा               हरिपुरा     0.202        0.005
 29      14/3/54  मांगीलाल पिता नंदलाल जाती भील               हरिपुरा     0.500        0.014
 30      14/3/58  प्रभु पिता मदन जाती भील                     हरिप्रा     0.500        0.008
                  बीरम जगन्नाथ पिता मोती भावरीबाई बेवा                    0.114        0.001
 31                                                           हरिपुरा
       14/435/2   मोती जाती लोढ़ा
कल
           31                                                             6.997        0.115
योग

503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5558 से 5580 तक दिनांक 04-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईंतट परियोजना से ग्राम भूमरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम भूमरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 04-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

ग्राम -भूमरिया

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

बीरम पिता किशन जाती भील 474/1/1/6

1

2

कवरलाल पिता मोतीलाल जाती भील 492/1

2

कुल योग

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.425

0.019 भूमरिया

0.500

0.015 भूमरिया

0.034

0.925 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

504

क्र. 2863-भू-अर्जन-2023

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम मदनपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम मदनपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!

ग्राम-मदनपुरा

तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

उकार पिता भेरू जाती लोढ़ा 151/1

1

गंगारम पिता भेरू जाती लोढ़ा 2

151/2

रुघनाथ पिता भेरू जाती लोढ़ा 151/3

3

नारायण पिता भेरू जाती लोढ़ा 4

151/4

कनीराम पिता दोला जाती लोढ़ा 5 275/141/1

6

अमरसिंह पिता दोला जाती लोढ़ा 275/141/2

शंकर पिता दोला जाती लोढ़ा 7 275/141/3

उकार पिता भेरू जाती लोदा 8 148/1/1

गंगारम पिता भेरू जाती लोढ़ा 9 148/1/2

रुघनाथ पिता भेरू जाती लोदा 148/1/3

10

नारायण पिता भेरू जाती लोदा 148/1/4

11

1

141/1

12

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.003

0.140

मदनपुरा

0.140

0.003

मदनपुरा

0.003

0.140

मदनपुरा

0.003

0.139

मदनपुरा

0.003

0.147

मदनपुरा

0.003

0.147

मदनपुरा

0.002

0.148

मदनपुरा

0.003

0.127

मदनपुरा

0.003

0.126

मदनपुरा

0.003

0.126

मदनपुरा

0.002

0.126

मदनपुरा

1

0.001

0.517

मदनपुरा

केशर चम्पा कालू पिता गिरधारी मु. भूलीबाई बेवा गिरधारी जाती लोदा

भेरू पिता रामलाल जाती चमार 141/6

13

141/7

14

0.001

0.291

मदनपुरा

0.001

0.012

मदनपुरा

केशर चम्पा कालू पिता गिरधारी मु. भूलीबाई बेवा गिरधारी जाती लोढ़ा

भवरलाल पिता कालू जाती चमार 15 141/9/1

बिराम पिता किशन जाती चमार 16 141/9/2

0.001

1.641

मदनपुरा

1.351

0.001

मदनपुरा 505

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

      17      141/9/3   गोरीलाल पिता लछमन जाती चमार                  मदनपुरा      1.381        0.001
      18      141/9/4   घनश्याम पिता लछमन जाती चमार                  मदनपुरा      1.381        0.001
"     19      141/9/5   रमेश पिता किशन जाती चमार                     मदनपुरा      1.381        0.001
                        कमलबाई न. बा. आ गोपी सर माता कालीबाई
      20       141/18                                                मदनपुरा      0.255        0.001
                        बेवा गोपी जाती चमार
                        कमलबाई न. बा. आ गोपी सर माता कालीबाई
      21      141/19                                                 मदनपुरा      0.251        0.001
                        बेवा गोपी जाती चमार
      22      148/1/1   उकार पिता भेरू जाती लोढ़ा                    मदनपुरा      0.127        0.003
      23      148/1/2   गंगारम पिता भेरू जाती लोढ़ा                 मदनपुरा       0.126        0.003
      24      148/1/3   रुघनाथ पिता भेरू जाती लोढ़ा                 मदनपुरा       0.126        0.003
      25      148/1/4  नारायण पिता भेरू जाती लोदा                   मदनपुरा       0.126        0.002
                        केशर चम्पा कालू पिता गिरधारी मु. भूलीबाई
      26       141/1                                                मदनपुरा      0.517         0.001
                        बेवा गिरधारी जाती लोढ़ा
      27       141/6    भेरू पिता रामलाल जाती चमार                  मदनपुरा      0.291         0.001
                        केशर चम्पा कालू पिता गिरधारी मु. भूलीबाई
      28       141/7                                                मदनपुरा      0.012         0.001
                        बेवा गिरधारी जाती लोढ़ा
     29       141/9/1   भवरलाल पिता कालू जाती चमार                  मदनपुरा      1.641         0.001
     30       141/9/2  बिराम पिता किशन जाती चमार                    मदनपुरा      1.351         0.001
      31     141/9/3   गोरीलाल पिता लछमन जाती चमार                  मदनपुरा      1.381         0.001
      32     141/9/4   घनश्याम पिता लछमन जाती चमार                  मदनपुरा      1.381         0.001
     33      141/9/5   रमेश पिता किशन जाती चमार                     मदनपुरा      1.381         0.001
                       कमलबाई न. बा. आ गोपी सर माता कालीबाई
     34       141/18                                                मदनपुरा      0.255         0.001
                       बेवा गोपी जाती चमार
                       कमलबाई न . बा. आ गोपी सर माता कालीबाई
     35       141/19                                                मदनपुरा      0.251         0.001
                       बेवा गोपी जाती चमार
                       केशर चम्पा कालू पिता गिरधारी मु भूलीबाई बेवा
     36        62/2                                                 मदनपुरा      0.255         0.004
                       गिरधारी जाती लोढ़ा
                       मोहनलाल फूलसिंह नाराणसिह प्रेमसिह पाचू आ
              45/1                                                  मदनपुरा      0.09          0.001
     37
                       वशीलाल भावरीबाई बेवा वशीलाल लीलाबाई
     38       45/2     मांगीलाल पिता प्रभुलाल जाती लोदा             मदनपुरा      0.09          0.001
     39      45/3/1    अमरा बिराम पिता गब्बा जाती लोढ़ा             मदनपुरा      0.18          0.001
     40      45/3/2    बनेसिंह पिता चम्पा जाती लोदा                 मदनपुरा      0.361         0.001

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

506

41

45/3/3

0.012

0.001

मदनपुरा

चम्पा पिता आ दोला अमरा बिराम आ गब्बा धापूबाई आ गब्बा जाती लोढ़ा

46/1

42

0.003

0.099

मदनपुरा

मोहनलाल फूलसिंह नारंनसिंह प्रेमसिह पाचू आ वंशीलाल लीलाबाई गीताबाई पुत्री वंशीलाल जाती

43

46/2 मांगीलाल पिता प्रभुलाल जाती लोदा

अमरा बिराम पिता गब्बा जाती लोदा 44

46/3/1

बनेसिंह पिता चम्पा जाती लोढ़ा 46/3/2

45

35

46

0.002

0.099

मदनपुरा

0.2

0.002

मदनपुरा

0.002

0.361

मदनपुरा

0.008

0.959

मदनपुरा

गेंदा पिता किशन धुलीबाई पुत्री किशन मु गौरा बेवा किशन आमरा बक्षु पिता सेवा जाती

उकार पिता रामलाल जाती नाई 47

47/13

हिरा पिता खेमा जाती लोदा 48

207/47

48

कुल योग

0.008

0.249

मदनपुरा

0.707

0.021

मदनपुरा

22.595

0.117 507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम सतनखेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम सतनखेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!

ग्राम-सतनखेडी

भूमि स्वामी अधिभोग का नाम अनु क्रमांक क्रमांक खसरा

36/16/2

1

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

सतनखेडी 0.809

0.009

कालू मानसिंह आ सेवा मांगीलाल आ पारथी मनोहरमसीह ना. बा. आ. पारथी सर माता बदन बाई बेवा पारथी व् बदन बेवा पारथी संतोष ना बा पुत्री पारथी पप्पू पवन आ रोड़ा कमल ना बा आ रोड़ा सर पर प. माता गोरा बेवा रोड़ा गोरी बेवा रोड़ा जताई चमार सरपस्त भाई मांगीलाल पिता पारथी मानसिंह कालू पिता सेवा बा आ रोड़ा सर प माता गोरा बेवा रोड़ा गोरी बेवा रोड़ा जाती चमार

0.01

सतनखेडी

3.137

रुपा मांगीलाल केशर पिता घिसा जाती चमार

2

36/15

3

36/19/1/2

सतनखेडी

0.001

0.843

कालू पिता रतनलाल छिता बाई बेवा रतनलाल जाती सौंधिया

4

महेंद्र सिंह पिता दुलेसिंह जाती राजपूत

223/1/1

5

223/1/2 योगेंद्र सिंह पिता दुलेसिंह जाती राजपूत

223/2

6

0.002

सतनखेडी 0.518

सतनखेडी

0.519

0.002

0.012

0.002

सतनखेडी

आनर गणपत पिता हिरा राधा बेवा श्रिया बालीबाई बेवा गिरवर जाती साँधिया

गणपत पिता हीरालाल जाती सौंधिया

223/3

7

आनर पिता हिरा जाती साँधिया

223/4

8

223/5

9

सतनखेडी

0.25

0.002

सतनखेडी

0.002

0.25

सतनखेडी

0.25

0.002

कालू लीला पिता गिरवर बालीबाई बेवा गिरवर जाती सौंधिया

223/6 रमेश पिता हिरा जाती सौंधिया 10

219/1

11

सतनखेडी

0.002

0.25

सतनखेडी

0.424

0.004

बिरम सिंह कृष्णा बाई पिता नारंन गीताबाई पिता नारान सिंह जाती सौंधिया

भवरलाल पिता रुघनाथ जाती साँधिया 12

219/2

13

रतनसिह पिता रुघनाथ जाती सोधिया

219/3

13

कुल योग

सतनखेडी

1.013

0.004

0.157

0.003

सतनखेडी

8.432

0.045 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

508

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम सेदरी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम सेदरी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!

ग्राम- सेदरी

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

हरलाल पिता चम्पा जाती लोदा 407/1

1

गोवर्धन पिता गेंदा जाती लोढ़ा 407/2

2

हरिसिह पिता गेंदा जाती लोढ़ा 3

407/3

604 गोरा पिता श्रीलाल जाती लोदा 4

गोरा पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा 604

5

405/1

6

हरिसिह पिता लाल जाती लोदा

राधेश्याम पिता लाला जाती लोढ़ा 7

405/2

404

8

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.004

0.569

सेदरी

0.284

सेदरी

0.004

0.284

0.004 सेदरी

0.028 सेदरी

0.869

0.007 सेदरी

0.869

सेदरी

0.443

0.004

सेदरी

0.443

0.004

0.008 सेदरी

0.673

1

गोवर्धन गीताराम पिता बक्षु सीमाबाई बेवा दुर्गालाल मधुबाई ना बलिक पुत्री दुर्गालाल संरक्षक माता सिमा बाई कनीराम पुत्र भवरिया पुरसिह पिता शिवनारायण बापू पिता जगन्नाथ 1 कंचनबाई बेवा जगन्नाथ सकू बाई बेवा बक्षु जाती लोदा

बिराम पिता रमा जाती चमार 9

395/1

0.208

0.002 सेदरी

घनश्याम पर्वतसिंह पिता भवरलाल केशर बाई

10

395/2

बेवा भवरलाल जाती चमार

11

395/3 बापू पिता गेंदा जाती चमार

0.234

सेदरी

0.002

सेदरी

0.210

0.002 509

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

शिव पिता रामा जाती चमार 12

395/4

13

बापू पिता जगन्नाथ जाती लोढ़ा 559/451/2

526/451/2

14

0.182

0.001 सेदरी

0.001 सेदरी

0.664

सेदरी

0.007 0.431

घिसी बाई बेवा गेंदा पन्नीबाई पुत्री गेंदा जाती लोढ़ा

15

551/451

सेदरी

1.368

0.024

रामबगस पिता रतन हीरालाल पिता रतन जाती लोदा

16

धुला पिता रामा जाती लोढ़ा 587/451

गंगाराम पिता कालू जाती लोढ़ा 17 385/1/2

18

0.002 0.684

सेदरी

0.3

0.003 सेदरी

0.939

0.001 सेदरी

451/4/1/1 केशर पिता भोना भोना पिता गोपी जाती चमार

451/4/1/2

19

सेदरी

0.939

0.001

पाच्या पिता घिसा भूली पत्नी पाच्या जाती चमार

20 451/4/1/3

1.129

0.001 सेदरी

देवीसिंह पिता रतन हेमलता पत्नी देविसिह जाती चमार

21 451/4/1/4

0.001 सेदरी

0.711

मांग्या पिता उदा कमली पत्नी मांग्या जाती चमार

22

सेदरी

0.001 0.71

देवा पिता उदा कमली पत्नी देवा जाती चमार

451/4/1/5

0.001 0.023

सेदरी

बिराम पिता रामा मागि पति बिराम जाती चमार

23 451/4/1/10

24

0.001 0.023

सेदरी

शिव पिता रामा गीता पत्नी शिव जाती चमार 451/4/1/11

25

451/5/1

0.506

0.001 सेदरी

बापूलाल पिता पुरिया करणसिंह राधेश्यम पिता बंशीलाल मु अरकूबाई बेवा वंशीलाल शांतिबाई बेवा किशनलाल रामचंद्र बजेसिह पिता किशनलाल जाती लोधा

26

451/5/2

0.001 0.505

सेदरी

भावरीबाई शांतिबाई रामलाल लालसिह पिता धुला जाती लोढ़ा

27

451/6 भूली पुत्री धुला जाती लोदा

28

451/7

शिव आमरी आ प्यारा प्रभु कनीराम बापू आ अमरा जाती लोढ़ा

29

अमरसिंह पिता पाचा जाती लोढ़ा 451/8/1

0.382

0.001 सेदरी

0.001 1.141

सेदरी

सेदरी

0.547

0.001 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

510

  30      451/8/2   चंपा पिता छिता अमरा पत्नी छिता जाती लोढ़ा       सेदरी       0.137         0.001
  31      451/8/3   बापू पिता छिता जाती लोदा                        सेदरी       0.137         0.001
  32      451/8/4   मदन पिता गोपी जाती लोढ़ा                        सेदरी       0.274         0.001
                    धुलीलाल कनीराम पिता रामा किशन पिता पूरा
  33      451/8/5                                                   सेदरी       0.548         0.001
                    जाती लोढ़ा
                    घिसा पिता किशोर लिम्बा पिता सुराज्या जाती
  34       451/9                                                    सेदरी       1,773         0.001
                    लोढ़ा
                    मांगीलाल करणसिंह पिता बापुलाल मु चम्पीबाई
  35     451/10/1                                                   सेदरी       0.152         0.001
                    बेवा बापूलाल जाती लोदा
                    देवीराम पिता हिरा करणसिंह पिता रामलाल जाती
  36     451/10/2                                                   सेदरी       0.607         0.001
                    लोदा
  37     451/12/1   नारन पिता घिसा जाती चमार                        सेदरी       1.162        0.001
         451/12/2   गब्बा पिता घिसा जाती चमार                      सेदरी        1.162        0.001
  38
         451/12/3   अमरा   पिता देवा जाती चमार                     सेदरी        1.334         0.001
  39
 40      451/12/4   पप्पू पिता रतन घीसीबाई पत्नी पप्पू जाती चामर   सेदरी        1.332         0.001
 41      451/12/5   कालू पिता पूरा जाती चामर                       सेदरी        1.50         0.001
                    घनश्याम पिता भवरिया नोरंगबाई पति घनश्याम
 42      451/12/6                                                  सेदरी        1,50          0.001
                   जाती चामर
                    शंकर पिता गोपी मांगीबाई पत्नी शंकर जाती
 43      451/12/7                                                  सेदरी        1.162        0.001
                    चामर
         451/12/8   फ़तेह पिता मांग्या जाती चामर                   सेदरी        1.334        0.001
 44
                   मोहन पिता भोना कंचन बाई पति मोहन जाती
 45      451/12/9                                                  सेदरी        1.334        0.001
                    चमार
        451/12/10  जगदीश पिता बिराम जाती चमार                      सेदरी        1.358        0.001
 46
1                                1                                1
 47      451/12/11 पप्पू पिता मांग्या जाती चमार                    सेदरी       1.334         0.001
        451/12/51  मांग्या देव्या आ उदा जाती चमार                  सेदरी       0.745         0.002
 48
                   मदन उर्फ़ गब्बा पिता घिसा पाचु नारायण पिता
 49     451/12/53                                                  सेदरी       1.238         0.002
                   घिसा प्रेमबाई पुत्री घिसा गोपिया पिता रामा जाती
                   राधेश्याम पिता मांग्या काली पत्नी राधेश्याम
                                                                   सेदरी       1.000         0.022
 50     451/4/1/12
                   जाती चमार

511

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

51 451/4/1/9

सेदरी

0.716

0.002

भवरलाल पिता गेंदा केशर पत्नी भवरलाल जाती चमार

52

पूरा पिता गेंदा हरकु पत्नी पूरा जाती चमार 451/4/1/8

53

0.01 सेदरी

0.716

सेदरी

0.716

0.011

बापू पिता गेंदा कंचन पत्नी बापू जाती चमार 451/4/1/7

54

सेदरी

0.595

0.008

रतन पिता मांग्या कंचन पत्नी रतन जाती चमार

451/4/1/6

55

बापूलाल पिता घिसा जाती लोढ़ा 553/451/1/1

56

रामचंद्र पिता घिसालाल जाती लोदा 553/451/1/2

57

करणसिंह पत्नी घिसालाल जाती लोढ़ा 553/451/1/3

58 553/451/2

सेदरी

0.270

0.004

0.269

0.004 सेदरी

0.270

0.004 सेदरी

0.004 सेदरी

0.81

कचनबाई पुत्री गोरिया रामसिंह पिता गारिया जाती लोढा

59 464/451/1

0.01 0.036

सेदरी

रायसिंह पिता गोपी बापू पिता नाथू मांगीबाई बेवा नाथू प्रभु पिता हरलाल मोती पिता भावना

गोपी पन्ना पिता नंदा जाती लोदा 372

60

371/2

61

धुला पिता घिसा जाती लोढ़ा

61

कुल योग

0.007 सेदरी

0.607

0.018 0.506

सेदरी

0.245 42.904 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

512

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम समेली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम समेली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी ,तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम-समेली

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

1

183

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.007

0,493

समेली

हजारीलाल आ भवरलाल सुन्दर आ भवरलाल रतन कवरलाल कैलाश रमेश राधेश्याम आ गयारसी म कस्तूरा बेवा ग्यारसीराम जाती लुहार

2

202/34

0.007

0.898

समेली

सीताराम बद्रीलाल पिता किशनलाल बिराम कालू पिता प्रेम पानी बाई बेवा प्रेम नानूराम प्रभुलाल रामप्रसाद पिता भूरा धापूबाई बेवा मांगीलाल कमली बाई पुत्री भूरा बालू ना बा पिता मांगीलाल जाती चमार

3

रामप्रसाद पिता मान जाती लोदा 220/202/3/2

4

बालूसिंह पिता नारयणसिह जाती राजपूत 220/202/1

शंकरलाल पिता मदताल जाती लोढ़ा 220/202/2/1

5

6

185/1

0.213

0.002 समेली

0.004

0.320

समेली

0.004

0.1060

समेली

0.455

0.002 समेलो

एलकारसिंह पिता रुल्तानसिंह जाती राजपूत

7

भवरलाल पिता वीर' सेंह जाती राजपूत 186/2/1

8

मांगीलाल पिता वीरसिंह जाती राजपूत 186/2/2

0.006

0.165

समेत्री

0.006

0.165

समेत्री 513

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1]

9

187/1

0.012

समेलो

0.005

वीरसिंह सुल्तानसिंह पिता सवाईसिंह जाती राजपूत

10

188/1/2 समेलो

0.092

0.009

मांगीलाल पिता वीरसिंह जाती राजपूत

11

190/1/1 समेलो

0.170

भवरलाल पिता वीरसिंह जाती राजपूत

12

190/1/2

0.020

0.171

समेली

0.022

मांगीलाल पिता वीरसिंह जाती राजपूत

13

190/2

समेली

0.342

एलकारसिंह पिता सुल्तानसिंह जाती राजपूत

14

0.022

समेलो

0.171

0.004

190/1/2 मांगीलाल पिता वीरसिंह जाती राजपूत

15

190/2

समेची

0.342

0.004

एलकारसिंह पिता सुल्तानसिंह जाती राजपूत

16

191/1

समेली

0.354

0.006

श्यामसिह पिता रघुवीर सिंह जाती राजपूत

17

191/2

0.354

समेली

0.006

भेरुसिंह पिता कल्याणसिंह जाती राजपूत

18

193/1 समेली

0.134

0.002

सजनसिंह पिता करणसिंह जाती राजपूत

19

193/2

0.134

समेली

0.002

भरतसिंह शंकर सिह पिता गुलाब सिंह रतन कुंवर बेवा गुलाबसिंह जाती राजपूत

20

193/3 समेली

0.133

0.002

सुल्तानसिंह उकारसिंह पिता जसरथसिह रतन कुंवर बेवा जसरथ सिंह जाती राजपूत

21

193/4

0.133

समेली

0.003

जुगरसिह देवराजसिंह देता भवरसिंह गुलाब बाई बेवा भवरसिंह जाती राजप्त

22

194/1/1 0.328

समेली

0.005

वीरसिंह बाबू सिंह पिता रेशम कुंवर बेवा रायसिंह जाती राजपूत

23

194/1/2

समेली

0.328

0.006

हिन्दुसिह पिता पारथी सिंह जाती राजपूत

24

225/202/1 समेली

0.275

0.004

बालूसिंह पिता नारायणसिह जाती राजपूत

25 225/202/2 0.275

समेली

0.004

भगवानसिंह पिता नारायणसिह जाती राजपूत

26

225/202/3 समेली

0.275

0.004

गोपालसिंह पिता नारन सिंह जाती राजपूत

27

225/202/4 समेली

0.826

0.004

नारायणसिह पिता स्वरूपसिह जाती राजपूत

28

202/8/1/1 समेली

0.340

0.008

भेरूलाल पिता रामप्रसाद बालू पिता मांगीलाल जाती चमार

29

202/8/1/2 समेली

0.340

0.008

वीर सिंह पिता गोकुलसिंह जाती राजपूत

30

202/8/2 समेली

0.505

0.007

जीतेन्द्र सिंह पिता मनोहर सिंह जाती राजपूत

31

172/1 0.300

समेली

0.009

बालू सिंह पिता नारायणसिंह जाती राजपूत 514

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

     32       172/3     भगवन सिंह पिता नारान सिंह जाती राजपूत        समेली        0.300         0.010
                      लक्षमन सिंह पिता रामसिंह घीसालाल होकम सिंह
                      पिता तक्खत सिंह रामपाल सिंह नाबालिक पिता
                      तक्खत सिंह सरंक्षक माता रमेश कुंवर रमेश कुंवर
    33        157                                                    समेली        0.935         0.011
                      बेवा तखतसिंह आनद बंटी पुत्री तखतसिंह सोना
                      नाबालिक पिता तक्खत सिंह सरंक्षक माता रमेश
                      कुंवर जाती राजपूत
    34       158/1    भगत सिंह पुरसिह पिता चन्दर सिंह जाती राजपूत    समेली        0.126         0.005
    35                कंचनबाई   पति बंशी जाती लोदा                   समेली        0.126         0.005
             158/2
    36       159/1    पप्पूसिंह पिता अर्जुनसिह जाती राजपूत           समेली        0.203         0.002
    37       159/2    भगत सिंह पुरसिह पिता चन्दर सिंह जाती राजपूत    समेली        0.202         0.002
    38     205/202/1  गजराज सिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत            समेली        0.246         0.008
    39      161/2/1   बालूसिंह पिता नारायणसिह जाती राजपूत            समेली        0.097         0.007
    40        164     मोजी बाई पत्नी नानूराम जाती चमार               समेली        0.178         0.003
    41       163/2    हिन्दुसिह पिता परथी सिंह जाती राजपूत           समेली        0.190         0.008
                      वीरसिंह पिता बापुसिंह पिता रायसिंह मु. रेशम
   42        150/1                                                   समेली        0.190         0.001
                      कुंवर बेवा रायसिंह जाती राजपूत
   43        150/2    हिन्दुसिह पिता परथी सिंह जाती राजपूत           समेली        0.190         0.001
कुल योग       43                                                                 12.132         0.267

515

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम देहरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम देहरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम- देहरा

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

1

7 नन्दसिंह पिता माधोसिह जाती राजपूत

6

2

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.530

0.002 देहरा

0.012

0.0007 देहरा

विक्रम सिंह पिता नारान सिंह जगदीश सिंह पिता नारान सिंह जाती राजपूत

3

7 नन्दसिंह पिता माधोसिह जाती राजपूत

4

18/1 महावीर पिता रामसिंह जाती राजपूत

5

18/2 सरदार सिंह पिता रामसिंह जाती राजपूत

0.530

0.006 देहरा

0.001

0.070

देहरा

0.069

0.001 देहरा

रमा मानसिंह प्रभु पिता अमरा करणसिंह भरतसिंह पुरसिह पिता राधाकिशन मु. गजरीबाई बेवा राधाकिशन

17

6

0.006

0.449

देहरा

गुड्डी बाई पिता राधाकिशन सूजन देविसिह रंगलाल पिता कास्या मु. भावरीबाई बेवा कास्या मोली मोहनलाल कवरलाल आ नाथू गुलाब बाई बेवा नाथू जाती लोढ़ा

7

24

0.007

0.417

देहरा

मोती मोहन पिता नाथू गुलाब बाई बेवा नाथू जाती लोढ़ा

8

25/2 हजारीलाल पिता भावना जाती लोढ़ा

9

26/1

0.003

0.038

देहरा

0.001

0.097

देहरा

प्रभुलाल पिता मांगीलाल अमरा पिता घिसा जाती लोदा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

516

0.001 0.097

देहरा

बिराम पिता हजारी हजारी पिता भेना जाती लोढ़ा

10

26/2

26/3

11

0.001 0.097

देहरा

नाथू पिता बक्सु गुलाब बाई पिता बक्सु गुलाब बाई पति बक्सु कमल बाई गुड्डी बाई शारदा बाई सुनीता देवी पिता बक्सु जाती चमार कालू पिता मांग्या मदन पिता मांग्या नानूराम पिता मांग्या जाती चमार

12

चम्पा पिता श्रिया जाती लोदा 27/2

13

27/3

0,003 0.284

देहरा

0.003 0.285

देहरा

कालीबाई बेवा बद्रीलाल इन्दर सिंह हेमराज ना बा पिता बद्रीलाल रामलाल गेंदालाल बजेसिह पिता कवरलाल कलावती पिता कवरलाल सुगन बाई पिता कवरलाल घिसीबाई बेवा कवरलाल जाती लोदा

14

27/4

0.004 0.284

देहरा

रामसिंह मानसिंह प्रभु पिता मांग्या अमरिबाई बेवा मांग्या जाती लोढ़ा

14

कुल योग

0.0397 3.259 517

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम कोटड़ा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम कोटड़ा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

ग्राम-कोटड़ा

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

1

29/1

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.005

कोटड़ा

0.506

नारायणसिह भवरलाल हीरालाल पिता मायाराम जाती लोढ़ा

2

29/2

0.005

0.169

कोटड़ा

गोपी पिता आमरा मदनलाल गोवर्धन बनेसिंह पाचूलाल चेनसिंह नारायणसिह पिता नानूराम रामकुबाई बेवा नानूराम रामसागर पवन ना. बा. अ.पा. कर्ता माता स्वय शैतान बाई पिता प्रभुलाल शैतान बाई बेवा प्रभुलाल जाती लोदा

3

29/3 बापू पिता नंदा जाती लोदा

4

गंगाराम पिता कवरिया जाती लोढ़ा 29/4

5

32

0.005

0.168

कोटड़ा

0.169

0.005

कोटड़ा

0.202

कोटड़ा

0.010 1

किसनलाल नारान सिंह , भवरलाल , हीरालाल पिता मायाराम' बरजी बेवा मायाराम जाती लोदा

6

नारान पिता परसा जाती लोदा

1/11/2

7

मेहताब पिता परसा जाती लोढ़ा

मांगीलाल घनश्याम पिता किशन जाती लोढ़ा 8

1/11/3

9

35

0.006

0.843

कोटड़ा

0.006

0.843

कोटड़ा

0.006

0.843

कोटड़ा

1.073

0.008

कोटड़ा

भेरूलाल लालसिह रामचंद्र आ श्रीलाल गुलाब सौरम ना. बा आ गोपाल सर माता कस्तूरी बाई बेवा गोपाल जाती लोढ़ा 518

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

10       176/1/1    बापू पिता नंदा जाती लोढ़ा
                  गोपी पिता आमरा मदनलाल गोवर्धन बनेसिंह
                  पाचूलाल चैनसिह नारायणसिह पिता नानूराम
11      176/1/2

[भाग 1

                                                                     कोटड़ा       0301          0.005
                      रामकुबाई बेवा नानूराम सागर पवन ना बा अपा       कोटड़ा       0.602         0.005
                      कर्ता माता स्वय शैतान बाई पिता प्रभुलाल जाती
                      लोढ़ा
    12      207/1/1   नारन पिता परसा जाती लोढ़ा                      कोटड़ा       0.156         0.003
    13      207/1/2   मेहताब पिता परसा जाती लोढ़ा                    कोटड़ा       0.157         0.002
    14      195/1/3   मांगीलाल घनश्याम पिता किशन जाती लोढ़ा          कोटड़ा       0.191         0.002
    15      208/1/1   बापू पिता नंदा जाती लोढ़ा                      कोटड़ा       0.292         0.006
                      गोपी पिता आमरा मदनलाल गोवर्धन बनेसिंह
                      पाचूलाल चैनसिह नारायणसिह पिता नानूराम
    16      208/1/2   रामकुबाई बेवा नानूराम सागर पवन ना बा अपा       कोटड़ा       0.583         0.006
                      कर्ता माता स्वय शैतान बाई पिता प्रभुलाल जाती
                     लोदा
                      मेहताब अमरा भेरूलाल नाथूलाल रामलाल
   17        22/1                                                    कोटड़ा       0.607         0.012
                      पाचीबाई पिता देवीराम
                         भेरुलाल लालसिह रामचंद्र आ श्रीलाल गुलाब
   18        30/1      सौरम ना. बा आ गोपाल सर माता कस्तूरी बाई       कोटड़ा       0.113         0.004
                                 बेवा गोपाल जाती लोदा
                     नारान सिंह , भवरलाल , हीरालाल पिता मायाराम
   19        29/1                                                    कोटड़ा       0.506         0,002
                     जाती लोढ़ा
   20        29/3     बापू पिता नंदा जाती लोदा                       कोटड़ा       0.168         0.002
   21        29/4    गंगाराम पिता कावरिया जाती लोढ़ा                कोटड़ा        0.169         0.002
   22        27/1    देवीसिंह , मांगीलाल पिता गणेश जाती लोढ़ा       कोटड़ा        0.113        0.004
कुल योग       22                                                                  8.774         0.111

519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम परसपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम परसपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम- परसपुरा

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

                                                                                               उपयोगकर्ता के
    अनु       खसरा                                                                   कुल      अधिकार के लिए
                              भूमि स्वामी अधिभोग का नाम              ग्राम का नाम
   क्रमांक    क्रमांक                                                               क्षेत्रफल  अपेक्षित भूमि
                                                                                               (हेक्टेयर में)
                       लक्ष्मण भवरलाल मेहताब पिता श्रीलाल गंगा बेवा
     1        103/1    श्रीलाल मांगीलाल राधेश्याम पिता लक्ष्मण नन्दूबाई परसपुरा     0.494          0.003
                       बेवा लक्ष्मण रामकुबाई बेवा लक्ष्मण जाती लोदा
                       लक्ष्मण भवरलाल मेहताब पिता श्रीलाल गंगा बेवा
     2       110/1     श्रीलाल मांगीलाल राधेश्याम पिता लक्ष्मण नन्दूबाई परसपुरा     0.517         0.008
                       बेवा लक्ष्मण रामकुबाई बेवा लक्ष्मण जाती लोदा
                        सानसिंह रतन पिता सालग्या मु. पाचूबाई बेवा
     3        97/1     सालग्या रामनारायण लालसिह पिता प्रल्हाद जाती    परसपुरा       0.821         0.007
                      लोढ़ा
    4         22/1       भेरू पिता गिरधारी जाती लोढ़ा  1                            0.129         0.002
                                                                       परसपुरा
     5                 चेना पिता गिरधारी जाती लोढ़ा                    परसपुरा      0.129         0.002
                       मांगीलाल पिता लक्ष्मण नन्दूबाई बेवा लक्ष्मण
     6        22/3                                                    परसपुरा       0.130         0.002
                      जाती लोढ़ा
                      राधेश्याम पिता लक्ष्मण नन्दूबाई बेवा लक्ष्मण
    7         22/4                                                                  0.130         0.001
                                                                      परसपुरा
                      जाती लोढ़ा
    8                 शंकर पिता छिता जाती चमार                        परसपुरा       1.090         0.002
    9        1/1/2    नारायण पिता देवा जाती चमार                      परसपुरा      1.900          0.002
   10        1/1/3    मांग्या पिता लच्छा जाती चमार                    परसपुरा       1,090         0.002
    11       1/1/4    मांग्या पिता नाथू जाती चमार                    परसपुरा       1.091          0.002
   12        1/1/5    बापू पिता खेमा जाती चमार                        परसपुरा      1.090         0.002
   13        1/1/6    बरादा पिता खेमा जाती चमार                      परसपुरा       1.090          0.002
   14        1/1/7    रमेश पिता हरला जाती चमार                       परसपुरा       1.090          0.002
   15        1/1/8    मांग्या पिता धुला जाती चमार                    परसपुरा       1.090          0.002
   16        1/1/9    नारान पिता गोपी जाती चमार                      परसपुरा       1.091         0.002
   17         1/2     भवरलाल पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा                               1.900         0.002
                                                                     परसपुरा
कुल योग       17                                                                   14.872        0.045

520

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम तलावडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम तलावडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम -तलावडी

भूमि स्वामी अधिभोग का नाम अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

1

42/1

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.861

0.018 तलावडी

बापू पिता गोपिया नन्दूबाई बेवा भवरलाल चन्दा पिता भवरलाल जाती लोढ़ा

2

39/1 कालू पिता धीरा जाती लोढ़ा

3

39/4

भवरलाल , मोहनलाल , बद्रीलाल पिता नंदा किशना पिता धन्ना जाती लोदा

4

39/5

0.002

0.030

तलावडी

0.002

0.030

तलावडी

0.002

0.029

तलावडी

अमरसिंह पिता भावना किशना पिता धन्ना जाती लोदा

0.002

0.029

तलावडी

मोती पिता भावना किशना पिता धन्ना जाती लोढ़ा

5

39/6

6

34/1

0.166

0.003 तलावडी

बापू पिता गोपिया नन्दूबाई बेवा भवरलाल चन्दा पिता भवरलाल जाती लोढ़ा

7

जड़ाव बाई पति वापूलाल जाती लोढ़ा 34/2/2

7

कुल योग

1

0.003 तलावडी

0.329

1.474

0.032 521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम पुरा सेवनी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम पुरा सेवनी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्रामपुरा सेवनी

-भोजपुर)

तहसील -खिलचीपुर (टप्पा

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

मांगीलाल पिता पैमा जाती लोढ़ा 87

1

86

2

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.025

0.636

पुरा सेवनी

0.002

0.709

पुरा सेवनी

रतन बाई बेवा चम्पा रामबाबू पिता चम्पा गीताबाई कलावती सुनीताबाई मंजूबाई पुत्री चम्पा घीसीबाई पिता रोडजी मेहताब श्रीलाल पुरीबाई पुत्री रोडजी चम्पीबाई केशर बाई पुत्री रोडजी गोपी उदी धापू पुत्री खेमा जाती लोढ़ा

2

कुल योग

0.027

1.345 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

522

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम मोतीपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम मोतीपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

 और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार
 कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना    चस्पा कर
 इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
 अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का
 अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
 ग्राम-मोतीपुरा                                                  तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)
                                                                                            उपयोगकर्ता के
             खसरा                                                                 कुल     अधिकार के लिए
   अनु
                             भूमि स्वामी अधिभोग का नाम            ग्राम का नाम
  क्रमांक    क्रमांक                                                             क्षेत्रफल  अपेक्षित भूमि
                                                                                            (हेक्टेयर में)
     1     116/1/5/1  बजेसिह पिता मांगीलाल जाती सौंधिया             मोतीपुरा      0.334        0.006
    2      116/1/5/3  सुल्तानसिंह पिता मांगीलाल जाती साँधिया        मोतीपुरा     0.333         0.005
     3     116/1/4/1  प्रेमसिह पिता नारायणसिह जाती सौंधिया          मोतीपुरा      0.404        0.003
    4      116/1/4/2  बिराम सिंह पिता नारायणसिह जाती सौंधिया        मोतीपुरा      0.243        0.003
    5      116/1/4/4  भगवानसिंह पिता नारायणसिह जाती सौंधिया         मोतीपुरा      0.271        0,002
    6      116/1/4/5 अनार सिंह पिता मांगीलाल   जाती साँधिया        मोतीपुरा      0.431         0.002
                      कवरलाल पिता धीरपसिह केशर बाई बेवा धीरप
    7      116/1/4/6                                                मोतीपुरा     0.442         0.003
                      सिंह जाती सौंधिया
    8     116/1/8/2   चंदरसिंह पिता हीरालाल जाती सौंधिया            मोतीपुरा     0.654         0.007
    9     116/1/6/1   देवीलाल पिता पूरा जाती सौंधिया                मोतीपुरा     0.809         0.023
   10     116/2/2/1   भगवानसिंह पिता मांगीलाल जाती सौंधिया         मोतीपुरा      0.565         0.002
   11     116/2/2/2  लक्ष्मीनारायण पिता गंगाराम जाती सौंधिया       मोतीपुरा      0.565         0.002
                     लीलाबाई बेवा देवीसिंह कुमेरसिंह कृपालसिंह पिता
   12     116/2/2/3                                                 मोतीपुरा     0.565         0.002
                     देवीसिंह जाती सौंधिया
   13       116/3/2  नारायणसिह पिता पुरजी जाती सौंधिया              मोतीपुरा     1.700         0.019
              13                                                                 7.316         0.079
कुल योग

523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा वाईतट परियोजना से ग्राम ढाबली कला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम ढाबली कला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम ढाबली कला

भूमि स्वामी अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

1

691/24/1

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -भोजपुर)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.020

0.516

ढाबली कला

लक्ष्मी बाई बेवाकैन्हयालाल मधु शिवानी ज्योति कुमकुम कुलदीप ना. बा. पिता कैन्हयालाल सर परास्त माता लक्ष्मी बाई बेवा कैन्हयालाल जाती बिराजा

2

691/24/1

0.010

0.516

ढाबली कला

लक्ष्मी बाई बेवाकैन्हयालाल मधु शिवानी ज्योति कुमकुम कुलदीप ना. बा. पिता कैन्हयालाल सर परास्त माता लक्ष्मी बाई बेवा कैन्हयालाल जाती बिराजा

दयाराम पिता रामचंदर जाती बिराजा 3 691/28/25

4

691/28/3

1.927

0.016 ढाबली कला

1

0.017

1.142

ढाबली कला

बंकट पिता क्षन्दूलाल पिराग पिता बंकदलाल जाती नट

5 691/28/24

0.008

1.927

ढाबली कला

चोथमल पिता रामचदर कमलेश पति चोथमल जाती बिराजा

6

0.703

0.017 ढाबली कला

छीतर पिता उकार गुलाब पति छीतर जाती चमार

691/28/13 524

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

7     691/44/1

[भाग 1

                    प्रभुदयाल राधेश्याम शिवनारायण पिता लक्ष्मण
                                                                ढाबली कला      2.905         0.007
                    बादनबाई बेवा लक्षमन जाती बलाई
  8      652/1/1/2  प्रकाश कुंवर पति अनोपसिंह जाती राजपूत       ढाबली कला      0.123         0.003
                    हंस कुंवर बेवा रघुनाथ सिंह भवरलाल पिता
  9       652/2/2                                               ढाबली कला      0.409         0.003
                    रघुनाथ सिंह जाती राजपूत
 10      652/2/3/2   प्रकाश कुंवर पति अनोपसिंह जाती राजपूत      ढाबली कला      0.162         0.004
 11       651/1/1   चैनसिंह पिता जगदीश सिंह जाती राजपूत         ढाबली कला      0.619         0.002
 12      651/1/2   दिलीपसिंह  पिता जगदीश सिंह जाती राजपूत       ढाबली कला      0.619         0.002
 13       651/2    धनराजसिह पिता विश्वानाथसिंह जाती राजपूत      ढाबली कला      0.506         0.003
 14       650/1    अंत कुंवर पति प्रेमसिह जाती राजपूत           ढाबली कला      0.505         0.004
 15       646/1/1  धनराजसिह पिता विश्वानाथसिंह जाती राजपूत      ढाबली कला      0.484         0.002
 16      646/1/1   धनराजसिह पिता विश्वानाथसिंह जाती राजपूत      ढाबली कला      0.484         0.001
 17       605/1    बल्ल्भ सिंह पिता विक्रमसिह जाती राजपूत       ढाबली कला      0.253         0.004
 18       605/2    राजकुमारी पति ऋषिराज जाती राजपूत             ढाबली कला      0.253         0.005
                   होकमसिंह पिता प्रल्हादसिंह लांडकुंवर बेवा
 19        607                                                  ढाबली कला      0.798         0.008
                   प्रल्हादसिंह जाती राजपूत
                   भरतसिंह हजारीसिंह पिता भवरजी भुरकवर
                   श्यामकुँवर पुत्री भवरजी शविपालसिंह बलरामसिंह
                   पिता रघुराजसिंह मंजू कुंवर पुत्री रघुराजसिंह आ
               1                                                                 1
20        341      पा क माता रतन कुंवर पति रघुराजसिंह           ढाबली कला      0.101         0.006
                  मोहनसिह शिवसिंह पिता खुमानसिंह जगदीश सिह
                   बजरंग सिंह दीपसिंह पिता समंदरसिंह जाती
                  राजपूत
21        301      दशरथसिंह पिता आमानसिह जाती राजपूत            ढाबली कला      0.227         0.006
22        306      वीरेन्द्रसिंह पिता रणवीरसिंह जाती राजपूत    ढाबली कला      0.138         0.001

525

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

                       कवरलाल   प्रेमसिह पिता मांगीलाल घीसीबाई
     23       307/1    कलाबाई शेतांन बाई पुत्री मांगीलाल भावरीबाई  ढाबली कला      0.045         0.001
                       बेवा मांगीलाल जाती सोंधिया
     24       308/3    बापू पिता पुराजी जाती सौंधिया               ढाबली कला      0.042         0.001
    25       250/1     वीरेन्द्रसिंह पिता रणवीर सिंह जाती राजपूत   ढाबली कला      0.528         0.012
                       भवरसिंह विश्वनाथ सिंह गिरिराजसिंह पिता
    26       250/2                                                 ढाबली कला      0.528         0.012
                       शिवराजसिंह जाती राजपूत
    27       251/1     कुलदीपसिंह पिता धनराजसिह जाती राजपूत        ढाबली कला      0.120         0.002
    28       165/2    देवकुंवर पत्नी फूलसिंह जाती राजपूत           ढाबली कला      0.150         0.005
    29        168      हरिसिह पिता केशरसिंह जाती सोंधिया           ढाबली कला      0.214         0.004
    30        169      श्रीलाल पिता केशरसिंह जाती साँधिया          ढाबली कला      0.178        0.0007
                      योगेंद्रसिंह दीपसिंह पिता रोडूलाल दुधकुंवर
    31       123/1                                                 ढाबली कला      0.223         0.006
                      पत्नी रोडूलाल जाती राजपूत
    32       122/1/1  भवरलाल पिता देवा जाती सौंधिया                ढाबली कला      0.117         0.006
                      कालू पिता माधु धापू पत्नी स्व माधु जाती
    33      122/1/2                                                ढाबली कला      0.117         0.006
                      सौंधिया
    34       122/2    कालू बाबरु पिता लछमन    जाती सौंधिया         ढाबली कला      0.202         0.006
    35      99/1/1    देवीसिंह पिता रघुराजसिंह जाती राजपूत         ढाबली कला      0.069         0.005
                      उमाकुवर बेवा कमल सिंह राजू , रवि तमन्ना
    36       99/1/2                                                ढाबली कला      0.069         0.005
                      पिता कमलसिंह जाती राजपूत
    37       99/2     आनोपसिह पिता प्रभुनाथसिह जाती राजपूत         ढाबली कला      0.215         0.005
    38       99/3     आनोपसिह पिता प्रभुनाथसिह जाती राजपूत         ढाबली कला      0.101         0.004
    39        98      गजराजसिंह पिता भगवतसिंह जाती राजपूत          ढाबली कला      0.227         0.003
    40        97      मांगीलाल पिता घिसा जाती सौंधिया              दाबली कला      0.279        0.004
   41        96/2     कालू पिता घिसा जाती सौंधिया                  ढाबली कला      0.026        0.004
   42        53/2    राजपालसिंह पिता सिंद्ध सिंह जाती राजपूत      ढाबली कला      0.250         0.010
                       प्रभुनाथसिह पिता सरुपसिंह दयालकुँवर लांडकुंवर
   43        46/1     भूलकुँवर गोविंदकुंवर पुत्री प्रभुनाथसिह जाती ढाबली कला     0.072         0.010
                     राजपूत
   44        2/8      दरयावबाई पति देविसिह जाती चमार              ढाबली कला      0.470         0.010
                     गोकलबाई बेवा प्रेमसिह संतोष बाई , बादाम ,
   45        1/20                                                 ढाबली कला      1.011         0.013
                     शांतिबाई पिता प्रेमसिह
                     गोकलबाई बेवा प्रेमसिह संतोष बाई बादाम,
   46        1/19                                                 ढाबली कला      0.506         0.010
                     शांतिबाई पिता प्रेमसिह
कुल योग       46                                                                 21.076        0.294

526

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम मोकमपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम मोकमपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!

ग्राम-मोकमपुरा

तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

रामसिंह पिता रोडजी जाती चमार 1

1/1/9

2

प्रेम पिता गोपी जाती चमार 1/1/8

3

1/1/2 कालू पिता रत्ता जाती चमार

4

कनीराम पिता घिसा जाती चमार 1/5/2

4

कुल योग

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

1.179

0.009 मोकमपुरा

1.257

0.017 मोकमपुरा

1.600

0.003 मोकमपुरा

1,500

0.013 मोकमपुरा

5.536

0.042 527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम बालियापुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बालियापुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम- बालियापुरा

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

1

बिरमसीह पिता हरसिंह जाती सौंधिया 79/8

2

79/7

तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.340

0.011

बालियापुरा

0.0004

0.911

बालियापुरा

प्रभु फतेसिंह रतन रोडजी पिता पूरा भूलीबाई बेवा पूरा , मदन गंभीर , कवरलाल पिता रामा रतन पिता किशन धापू बेवा किशन जाती बलाई

मांगीलाल पिता देवा जाती चमार 3

79/1/10

4

0.031

0.935

बालियापुरा

0.005

0.158

बिराम , भवरलाल पिता शिवसिंह जाती सौंधिया

124/79/1

घीसालाल पिता प्रेमसिह जाती सौंधिया 5 128/79/2/2

6

123/79 भगवानसिंह पिता बापूलाल जाती सौंधिया

7

देविसिह आ जगन्नाथ सिंह जाती सौंधिया 129/79/1

8

भगवानसिंह पिता बापूलाल जाती सौंधिया 129/79/2

8

कुल योग

बालियापुरा

0.007

0.203

बालियापुरा

0.005

0.392

बालियापुरा

0.003

0.290

बालियापुरा

0.006

0.066

बालियापुरा

3.295

0.0684 528

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम गूलखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गूलखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है। A

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम -गूलखेड़ी

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-भोजपुर)

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

1

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.017

0.546

भवरिया भोना गोप्या पिता मांग्या जाती चमार

135/46/1

2

गूलखेड़ी

0.135

0.004

बद्री गोवर्धन राधेश्याम पिता काना जाती चामर

132/46/1/1

3

133/46/2

गूलखेड़ी

0.184

0.003

गूलखेड़ी

संतोष बाई बेवा रमेश गोविन्द नाबालिक पिता रमेश जाती चमार

4

दुलेसिंह पिता अमरसिह जाती सोंधिया 52/1/1

5

बालूसिंह पिता अनारसिंह जाती सौंधिया 52/1/2

6

0.163

0.002

गूलखेड़ी

0.002

0.163

गूलखेड़ी

0.002

0.163

गूलखेड़ी

सुल्तानसिंह पिता अनारसिंह जाती सौंधिया

52/1/3

प्रतापसिंह जसवन्तसिंह पिता भवरलाल

रामकालाबाई रेखाबाई कैलाश बाई पिता भवरलाल

7

52/1/4

0.002

0.245

गूलखेड़ी

A

गीताबाई बेवा भवरलाल नाराणसिंह पिता रूपसिह जाती सौंधिया

8

46/6/9

पूरा पिता देवा जाती चमार

8

कुल योग

0.008

0.935

गूलखेड़ी

2.534

0.040 529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईंतट परियोजना से ग्राम बड़बेली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बड़बेली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!

ग्राम- बड़बेली

 अनु      खसरा
                         भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम
क्रमांक   क्रमांक
  1       203/1

तहसील-खिलचीपुर

                                                                                         उपयोगकर्ता के
                                                                               कुल      अधिकार के लिए
                                                                ग्राम का नाम
                                                                               क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
                                                                                           (हेक्टेयर में)
                   हरिसिह पिता भवरलाल रघुनाथ कालूराम शिवलाल
                                                                  बड़बेली      3.792         0.008
                   मांगीबाई
                   गंगाराम पिता कालू दरियावसिंह पर्वतसिंह दुलेसिंह
 2       203/2/1                                                  बड़बेली      1.238         0.005
                   मालसिंह
 3       203/2/2   नाथूलाल पिता पाचूलाल                           बड़बेली      0.231         0.005
 4       203/2/3   बिजेसिह पिता रोडजी                             बड़बेली      1.468         0.005
 5       203/5/1   बिजेसिह पिता रोडजी                             बड़बेली      0.605         0.005
 6       203/5/2   नाथूलाल पिता पाचूलाल                           बड़बेली      0.605         0.005
 7         182     गोविन्दसिह पिता देवीसिंह                       बड़बेली      1.477          0.01
 8        183      राजनु वर बेवा कल्याणसिंह                       बड़बेली      1.327          0.03
 9       184/1     पूनमचंद पिता रोडजी                             बड़बेली      0.644         0.014
10        184/2    लक्ष्मीनारायण शिवनारायण पिता घिसा ।            बड़बेली      0.644         0.014
11       184/3     धुलजी पिता प्रभुलाल                            बड़बेली      0.643         0.014
12      173/1/1   अनारसिंह बशरह                                   बड़बेली      0.371         0.004
13      173/1/2    गोकुलबाई पति रामनारायण                         बड़बेली      0.371         0.004
14      173/1/3   गोविन्दसिह पिता देवीसिंह                        बड़बेली      0.270         0.004
15      173/2/1   गोविन्दसिह भरतसिंह  पिता देवीसिंह               बड़बेली      0.941         0.004
16      173/2/2   जयपालसिंह पिता गोविन्दसिह                       बड़बेली      0.941         0.004

530

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

  17       187/1    जगदीश पिता उकारबक्ष                            बड़बेली     1.466          0.033
  18       187/2    प्रहलादसिंह पिता मांगीलाल                      बड़बेली     1.354          0.033
  19       189/1    जगदीश पिता उकारबक्ष                            बड़बेली     0.625          0.003
  20       189/2    प्रहलादसिंह पिता मांगीलाल                      बड़बेली     0.625          0.003
  21       188/1    हेमराज पिता मागीलाल                            बड़बेली     0.184         0.0005
  22       188/2    भावना पिता रघुनाथ                              बड़बेली     0.184         0.005
 23         190     गंगाराम पिता कालू                              बड़बेली     1.631         0.043
 24        153/1    गंगाराम पिता कालू                              बड़बेली     0.695         0.009
 25        153/2    भावना पिता रघुनाथ                             बड़बेली      1.024         0.009
 26        153/3    रायसिंह पिता भावना                            बड़बेली      0.647         0.009
 27       153/4     रायसिंह पिता भावना                            बड़बेली      0.050         0.009
 28        147/1    सुल्तानसिंह पिता नारायणसिह                    बड़बेली      0.359         0.003
 29       147/2     धीरपसिह बद्रीलाल बजेसिह रामलाल पिता नरभसिंह   बड़बेली      0.358         0.003
 30       147/3    इंदरसिंह लालजी पिता रोडजी                      बड़बेली      0.358         0.005
 31       146/1    सुरेश पिता रामनारायण                           बड़बेली      1.305         0.018
 32       146/2    शिवनारायण पिता प्रभुलाल                        बड़बेली      0.589         0.019
 33        145     मांगीबाई पति मांगीलाल                          बड़बेली      0.749         0.021
 34       142/1    देवीसिंह पिता खेमा                             बड़बेली      0.915         0.001
 35       142/2    घिसलाल पिता खेमा                               बड़बेली      0.915         0.001
 36       142/3    बाबरू पिता खेमा                                बड़बेली      0.915         0.002
 37       142/4    शिवचरण पिता रामनारायण                          बड़बेली      0.812         0.001
 38       142/5    महेश पिता बैजनाथ                               बड़बेली      0.105         0.002
 39       142/6    शिवनारायण पिता रतनलाल                          बड़बेली      0.915         0.002
40        133/1    रामलाल पिता रतनलाल                             बड़बेली      0.431         0.007
41        133/2    देवाबाई बेवा बैजनाथ                            बड़बेली      0.255         0.008
                   मांगीलाल मुकेश रामनाथसिंह प्रेमसिह पिता
42       133/3     1                                              बड़बेली      0.1801        0.007
                   खूबान सिंह
43       133/4     देवीसिंह पिता खेमा                             बड़बेली      0.083         0.007
44       133/5     राधेश्याम दत्तक बाबरू                          बड़बेली     0.398          0.007
45       133/6     घिसलाल पिता खेमा                               बड़बेली     0.397          0.007
46        134      हरनाथसिंह पिता बहादुर                          बड़बेली     0.543          0.022
47       135/1/1   युवराजसिंह पिता झुंजारसिह                      बड़बेली     0.402          0.01
48      135/1/2    शक्ति सिंह पिता झुंजारसिह                      बड़बेली     0.399         0.011

531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

  49      135/2/1   राजेन्द्रसिह पिता भूपेंद्रसिंह पिता वीरेन्द्रसिंह बड़बेली   0.801         0.012
  50      135/2/2   वीरेन्द्रसिंह जयराजसिह पिता सुरेंद्र सिंह      बड़बेली      0.801         0.01
  51       139/1    करणसिंह पिता रतनलाल                            बड़बेली      0.300         0.004
  52       139/2    जगन्नाथ पिता रतनलाल                            बड़बेली      0.299         0.003
  53       139/3    कालू पिता रतनलाल                               बड़बेली      0.299         0.003
  54       139/4    मानसिंह पिता गुलाब                             बड़बेली      0.224         0.003
  55       139/5    राधेश्याम पिता गुलाब                           बड़बेली      0.225         0.003
  56       139/6    कालू पिता रतनलाल                               बड़बेली      0.225         0.004
 57        139/7    बालू पिता गुलाब                                बड़बेली      0.225         0.003
 58        136/1    मानसिंह पिता गुलाब                             बड़बेली      0.056         0.005
 59        136/2    कालू पिता रतनलाल                               बड़बेली      0.057         0.004
 60        139/1    करणसिंह पिता रतनलाल                            बड़बेली     0.300         0.0012
 61        139/2    जगन्नाथ पिता रतनलाल                            बड़बेली     0.299         0.0012
 62       139/3    कालू पिता रतनलाल                                बड़बेली     0.299         0.0012
 63       139/4    मानसिंह पिता गुलाब                              बड़बेली     0.224         0.0012
 64       139/5    राधेश्याम पिता गुलाब                            बड़बेली     0.225         0.0012
 65       139/6    कालू पिता रतनलाल                                बड़बेली     0.225         0.0012
 66       139/7     बालू पिता गुलाब                                बड़बेली     0.225         0.0012
 67       370/1     बालू पिता गुलाब                               बड़बेली      1.024        0.00012
 68       370/2    कालू पिता गुलाब                                 बड़बेली     1.024        0.00012
 69       370/3    राधेश्याम पिता गुलाब                           बड़बेली      1.024        0.00012
 70       370/4    मानसिंह पिता गुलाब                             बड़बेली      1.025        0.00012
 71       370/5    कालू पिता रतनलाल                               बड़बेली      1.366        0.00012
 72      370/6/1   जगन्नाथ पिता रतनलाल                            बड़बेली      1.366        0.00016
 73      370/7/1   रणसिंह पिता रतनलाल                             बड़बेली      0.366        0.00012
 74      370/7/2   नारान सिंह पिता रणसिंह                         बड़बेली      1.000        0.00012
 75       369/3    हरिसिह रामबाबू पिता कवरलाल                     बड़बेली      0.632         0.002
 76       369/4    दुलेसिंह पिता प्रभुनाथ                         बड़बेली     *0.632         0.0012
 77      369/5/1   मांगीलाल पिता कालू                             बड़बेली      0.506         0.0012
78       369/5/2   उकार बक्ष पिता देवीसिंह                        बड़बेली      0.506         0.0012
79        369/6    हरी सिंह पिता पन्ना                            बड़बेली      0.809         0.0012
80        369/7    शिवलाल पिता उकार                               बड़बेली      0.633         0.0012
81        369/8    गोवर्धन पिता काशीराम                           बड़बेली      0.632         0.0012
82       369/9/1   उकार बक्ष पिता देवीसिंह                        बड़बेली      0.316        0.0012

532

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

    83      369/9/2   मोतीलाल पिता मांगीलाल                          बड़बेली      0.316        0.0012
    84      369/10    प्रभुलाल पिता रमालाल                           बड़बेली      0.380        0.0012
   85       369/11    प्रभुलाल पिता रमालाल                           बड़बेली      1.566        0.0012
    86        8/1     रामप्रसाद पिता प्रभुलाल                        बड़बेली      0.936         0.009
   87        8/2/1    मांगीलाल पिता कालू                             बड़बेली      1.012         0.009
   88       8/2/1     उकारबा पिता देवीसिंह                           बड़बेली      1.012         0.009
   89       8/2/3/1  रामप्रसद पिता पूरा                              बड़बेली      0.981         0.009
   90       8/2/3/2  लक्ष्मीनारायण पिता पन्नालाल                     बड़बेली      1.043         0.009
   91       8/2/4     घीसालाल पिता शिवलाल                            बड़बेली      1.011         0.009
   92       8/2/5     रामलाल पिता शिवलाल                             बड़बेली      1.011         0.012
कल योग        92                                                                  62.87         0.599

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम जडावपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम जडावपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!

ग्राम-जडावपुर

तहसील-खिलचीपुर

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

मानसिंह पिता देवीराम 1

17/13

जगदीश पिता भवरलाल 2

29

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.055

1,769

जडावपुर

0.012

0.027 जडावपुर 533

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

    3         23     बद्रीलाल माता गजरीबाई रामलाल माता गंगाबाई   जडावपुर      0.182         0.004
    4                भवरलाल पिता मानसिंह                         जडावपुर      0.049         0.003
              21
    5        20      भवरलाल पिता मानसिंह                         जडावपुर      0.555         0.021
    6                मानसिंह चेनसिंह बापूलाल पिता देवीराम        जडावपुर      1.011         0.004
    7                ग्यारसीराम पिता मन्ना                       जडावपुर      2.023         0.005
            1/13
            1/6/1,  जगदीश पिता भवरलाल                            जडावपुर      0.191         0.005
    8
    9       1/6/2    किशन पिता गंगराम                            जडावपुर      0.190         0.005
            1/6/3    कवरलाल देवीसिंह पिता रामबा                  जडावपुर      0.190         0.005
   10
                     ग्यारसीराम पिता मन्ना                       जडावपुर      2.023         0.071
   11       1/13
   12               खीमसिंह पिता धुला                            जडावपुर      1.263         0.005
            1/12
           1/20/1   जगदीश पिता भवरलाल                            जडावपुर      0.021        0.0013
   13
                     किशन पिता गंगराम                            जडावपुर      0.020        0.0013
   14      1/20/2
   15       1/20/3   कवरलाल देवीसिंह रामबा                       जडावपुर       0.020        0.0014
   16       1/17     शिवसिंह पिता हरलाल                          जडावपुर       1.470        0.039
   17        1/1     भावरजी पिता हीरालाल                         जडावपुर       1.470        0.041
             17                                                               12.459        0.294
कुल योग

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

534

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम करकरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम करकरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम करकरा

तहसील-खिलचीपुर

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

1

254/1/1

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

करकरा

1.000

0.022

बिरमसिंह बनेसिंह कृष्णबाई अमरलाल किशन आ मांगीलाल रमेश आ मांगीलाल

2

नारायणसिंह पिता केशर 254/1/10/1

3

रामसिंह पिता घीसालाल 254/1/10/3

4

फूलसिंह पिता केशर 254/1/10/4

मनोहरसिंह पिता मांगीलाल 5 254/1/10/5

6

अमृतसिंह पिता मांगीलाल 254/1/10/6

7

हरिसिंह पिता मांगीलाल 254/1/10/7

7

कुल योग

करकरा

0.506

0.007

0.506

करकरा

0.007

करकरा

0.505

0.007

करकरा

0.17

0.007

करकरा

0.167

0.007

करकरा

0.169

0.007

0.064

3.023 535

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम कमालपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम कमालपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!

ग्राम-कमालपुरा

तहसील -खिलचीपुर

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

1

8/18/1 श्रीमती सुष्मा पति मोहनलाल

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

1.045

0.02

कमालपुरा

कनीराम बिरबलाल भूरा रामकरण नारायण पिता

2

8/18/2

भेरु

बद्रीलाल पिता शिवसिंग 3

8/9/1

4

8/9/2

राहुल जाटव दिप जाटव पिता मलकिशोर

5

8/27 रतनबाई बेवा हिन्दुसिंह

6

गोमदा प्रेम पिता हिरा 8/24

6

कुल योग

0.021

0.222

कमालपुरा

0.008

1.392

कमालपुरा

0.008

0.506

कमालपुरा

0.632

0.01

कमालपुरा

0.03

0.757

कमालपुरा

0.097

4.554 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

536

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम खिलचीपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतुहेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

 और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार
 कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर
  इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
 अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का
 अधिकार सभी विल्लंगमाँ से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।
 ग्राम- खिलचीपुर                                               तहसील-खिलचीपुर
                                                                                         उपयोगकर्ता के
             खसरा                                                              कुल      अधिकार के लिए
   अनु                                                          ग्राम का नाम
                             भूमि स्वामी अधिभोग का नाम
   क्रमांक   क्रमांक                                                           क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
                                                                                          (हेक्टेयर में)
     1       1121     सुन्दरबाई पति भवरलाल                       खिलचीपुर      1.339         0.015
                      नारायण बद्रीलाल बापूलाल पिता भवरलाल        खिलचीपुर      1.428          0.40
     2       1003
     3       1004     नारायण बद्रीलाल बापूलाल पिता भवरलाल        खिलचीपुर       0.101        0.009
     4       1003     नारायण बद्रीलाल बापूलाल पिता भवरलाल        खिलचीपुर      1.428         0.015
     5       1005     प्यारेलाल नारायण बद्रीलाल                  खिलचीपुर      0.065         0.004
                     रोडमल खेमचंद डूंगरसिह गोपाल पिता भवरलाल     खिलचीपुर       1.25         0.034
     6       1007
    7        1011    रोडमल खेमचंद डूंगरसिह गोपाल पिता भवरलाल     खिलचीपुर      0.024         0.002
    8                रोडमल खेमचंद डूंगरसिह गोपाल पिता भवरलाल     खिलचीपुर      0.494         0.025
             1010
             1018    बदनलाल चम्पालाल पाचूलाल पिता देवा           खिलचीपुर      1.012         0.021
    9
    10      1017/2   बदन चम्पालाल पाचूलाल पिता देवा              खिलचीपुर      0.405         0.028
    11     1020/1/2  रामबाबू पिता फूलसिंह                        खिलचीपुर      0.442         0.016
    12     1026/1/2  सौरमबाई बनेसिंह                             खिलचीपुर      0.759         0.019
    13     1026/2/2  गजेन्द्रसिंह पिता स्व शिवराजसिंह            खिलचीपुर      0.466         0.019
    14     1026/2/3  फूलसिंह शम्भू पिता प्यारजी                  खिलचीपुर       0.38         0.034
    15     1036/1    गोपाल पिता रतनलाल भावरीबाई                  खिलचीपुर      1.291         0.044
   16       1036/2   गायत्रीदेवी पति ताराचंद                     खिलचीपुर      0.506         0.030
                     पाचूलाल पिता देवा जाती चमार
   17     1146/16/2                                              खिलचीपुर      0.380         0.030
   18        3/38     मंजुला पत्नी गोपालदास गुप्ता जाती महाजन    खिलचीपुर      1.012         0.030
कुल योग      18                                                                12.782        0.775

537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप -घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम रूपपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम रूपपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम - रूपपुरा

तहसील -खिलचीपुर

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

1

185/1 कालूसिंह बनेसिंह पिता जगन्नाथ

2

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.367

0.028

रूपपुरा

0.005

0.065

बल्लभबाई पिता मांगीलाल मलबाई बेवा मांगीलाल

184/1/1

3

बिरमसीह पिता अनारसिह 184/1/2/1

4

भगवानसिंह पिता अनारसिह 184/1/2/2

मांगीलाल पिता जगन्नाथ 5

186/2

मांगीलाल पिता जगन्नाथ 6

186/3

7

बिरमसीह पिता अनारसिह 179/2/3/1

8

भगवानसिंह पिता अनारसिह 179/2/3/2

171

9

मांगूबाई पति प्रतापसिह

10

172 जगदीश पिता प्रतापसिंह

115 173/1 जगदीश पिता प्रतापसिंह

जगदीश पिता प्रतापसिंह 12

173/2

लालजी पिता घिसा

13

131/1

रतनलाल पिता घिसा 14

131/2

बिरमसिंह लालजी पिता निराम 15

128/1

16

128/2

रूपपुरा

0.22

0.005

रूपपुरा

0.22

0.007

रूपपुरा

0.049

0.01

रूपपुरा

0.065

0.01

रूपपुरा

0.089

0.004

रूपपुरा

0.005

0.074

रूपपुरा

0.065

0.002

रूपपुरा

0.065

0.007

रूपपुरा

0.05

0.005

रूपपुण

0.051

0.004

रूपपुरा

0.007

0.039

रूपपुरा

0.007

0.038

रूपपुरा

0.005

0,068

रूपपुरा

0.004

0.063

रूपपुरा

भवरलाल सुल्तानसिंह बल्लबाई पिता मांगीलाल भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

538

  17       178/1    जगदीश पिता प्रतापसिंह                            रूपपुरा      0.164         0.005
  18       178/2    कालूसिंह बनेसिंह पिता जगन्नाथ                    रूपपुरा      0.266         0.005
 19        178/3    जगदीश पिता प्रतापसिंह                                         0.076         0.007
                                                                     रूपपुरा
 20        102/1    कालूसिंह बनेसिंह पिता जगन्नाथ                    रूपपुरा      1.265         0.001
 21        102/2    जगदीश पिता प्रतापसिंह                            रूपपुरा      1.114         0.001
                    कालूसिंह बनेसिंह पिता जगन्नाथ भवरी बाई केशर
 22        102                                                                    1.265         0.015
                                                                     रूपपुरा
                    बाई पुत्री जगन्नाथ जाती सांध्या
 23        102/2    जगदीश पिता प्रताप  जाती सोंध्या                 रूपपुरा       1.114         0.015
 24        94/1     लालजी पिता घिसा जाती सौंधिया                    रूपपुरा       0.253         0.022
                    प्रेमसिह प्रताप सिंह कमलसिंह पिता शिवसिंह
 25        92/1                                                      रूपपुरा      0.581         0.010
                    केशर बाई  बेवा सिवसिंह जाती सौंधिया
 26        92/2     देवीलाल पिता बापूलाल जाती सौंधिया               रूपपुरा       0.431         0.010
 27        91/1     नीरभेसिंह पिता रामलाल जाती सौंधिया              रूपपुरा       0.575         0.027
                    मानसिंह पिता बिरमसीह चंद्रकलाबाई पुत्री
 28        83/1                                                     रूपपुरा       0,330         0.012
                   बिरमसीह लालजी पिता कनीराम जाती सौंधिया
 29        83/2      श्रीमती नोरंगबाई पति आनरसिंग जाती सौंधिया                    0.330         0.012
                                                                    रूपपुरा
                    भरतसिंह भगवानसिंह पिता भेरूसिंह भावरीबाई
 30         82                                                      रूपपुरा      0.599          0.020
                   बेवा भेरूसिंह मंजूबाई पुत्री भेरूसिंह जाती सौंधिया
 31       81/2/1   लालजी पिता घिसा जाती सोंधिया                     रूपपुरा      0.303          0.013
 32      81/2/2     रतनलाल पिता घिसा जाती साँधिया                   रूपपुरा      0.304          0.013
33       81/4/2    केशर पिता मांगीलाल जाती चमार                                  0,375          0.013
                                                                    रूपपुरा
34       81/4/3    केशर पिता मांगीलाल जाती चमार                     रूपपुरा      0.374          0.013
35       81/4/4    नारायण पिता भेरू जाती चमार                       रूपपुरा      0.753          0.013
36         1/5     बदिया पिता देवा जाती चमार                        रूपपुरा      0.692          0.014
           1/6     चंपा पिता देवा जाती चमार                                      0.692          0.014
37                                                                  रूपपुरा
38         1/7     पुरसिंह रामबाबू पप्पू पिता पाच्या जाती चमार                   0.692          0.014
                                                                    रूपपुरा
39         1/8     मांगीलाल पिता देवा जाती चमार                     रूपपुरा      0.692          0.014
40        1/9      मांगीलाल पिता चंपा जाती चमार                     रूपपुरा      0.692          0.014

539

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

108

41

0.003 0.065

रूपपुरा

मानसिंह पिता बिरामसिंह चंद्रकलाबाई पुत्री बिरमसीह लालजी पिता कनीराम जाती सौंधिया

नारान पिता भेरू जाती चमार 42

107/2

निर्भयसिंह पिता रामलाल जाती सोंधिया 43

44/1

44

44/2 फतेसिंह पिता रामा जाती सोंधिया

43

45

0.082

0.007

रूपपुरा

0.422

0.009

रूपपुरा

0.423

0.010

रूपपुरा

0.003 0.166

रूपपुरा

भवरलाल कालूसिंह , बिरमसीह , पिता हरिसिह रेशमबाई पुत्री हरिसिह धापूबाई बेवा हरिसिह जाती सौंधिया

46

42 निर्भयसिंह पिता रामलाल जाती सौंधिया

47

बद्रीलाल पिता नारायणसिह जाती सौंधिया 229/1

229/2

48

बद्रीलाल पिता नारायणसिह जाती सौंधिया

49

40/1

प्रेमसिह प्रताप सिंह कमलसिंह पिता शिवसिंह केशर बाई पिता शिवसिंह जाती सौंधिया

50

40/2/1

देवीलाल बल्ल्भसिंह पिता वापूलाल जाती सौंधिया

51

40/3

बद्रीलाल पिता नारायणसिह धापूबाई बेवा नारायणसिह जाती सौंधिया

51

कुल योग

0.006 0.214

रूपपुरा

0.004 0.178

रूपपुरा

0.003 0.101

रूपपुरा

0.228

0.002

रुपपुरा

0.001 0.120

रूपपुरा

0.001 0.216

रूपपुरा

0.461 17.735 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

540

प्ररुप घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है । की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम पाटड़ीखेडा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम पाटड़ीखेडा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम-पाटड़ीखेडा

तहसील-खिलचीपुर

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

1

13/1/1

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

2.780

0.016

पाटड़ीखेडा

मांगीलाल रतन पिता भेरू जमनीबाई बेवा भेरु शंकर मांगीलाल पिता देवा

2

49/1

0.013

0.196

पाटड़ीखेडा

मांगीलाल देवीसिंग बापूलाल कवरलाल बिराम पिता राता रमेश राजू पिता प्रभु हरकूबाई बेवा प्रभू

3

49/2

0.013

1.256

पाटड़ीखेडा

फूलसिंग हरचंद्र मोती देवसिंह पांचा पिता भेरू बद्री किशन पिता कालु मांगीबाई पुत्री कासीबाई पुत्रिया कालू रामसिंह पिता जयसिंह जाती लोडा

4

13/1/2

0.026

0.405

पाटड़ीखेडा

मांगीलाल रतन पिता भेरू जमनीबाई बेवा भेरु शंकर मांगीलाल पिता देवा

0.018

1.128

पाटड़ीखेडा

मांगीलाल पिता भेरू मांगीबाई पति मांगीलाल

5

13/2/1

6

32/1

0.575

0.011

पाटड़ीखेडा

मांगीलाल देवीसिंग बापूलाल कवरलाल बिराम पिता राता रमेश राजू पिता प्रभु हरकूबाई बेवा प्रभू फूलसिंग हरचद्र मोती देवसिंह पाचा पिता भेरु बद्री

7

32/2

0.011

पाटड़ीखेडा 0.574

किशन पिता कालु मांगीवाई पत्री कासीबाई पुत्रिया

31

8

1.226

0.018

पाटडीखेड़ा

केशरवाई बेवा मांगीलाल रामगोपाल पि. मन्ना ही. १/२ धापूबाई पति देव्या उर्फ देवीराम नरायणसिंग रामप्रसाद बापूलाल पिता वेव्या उर्फ़ देविराम

9

31

0.015

1.226

पाटड़ीखेडा

केशरबाई बेवा मांगीलाल रामगोपाल पि. मन्ना ही. १/२ धापूबाई पति देव्या उर्फ देवीराम नरायणसिंग रामप्रसाद बापूलाल पिता वेव्या उर्फ़ देविराम

10

30

1.226

0.029

पाटड़ीखेडा

मांगीबाई रतन पिता भेरु जमनीबाई बेवा भेरु शंकर मांगीलाल पिता देवा

29/1

11

नायू पिता हास्ला

12

29/2

0.013

1,304

पाटडीखेडा

0.014

0.773

पाटड़ीखेडा

गंगाधर गिरधारी नारायण गोरीलाल पिता श्रीया मु. रोड़ी पि. श्रीया

केशर पिता मगला

13

13

कुल योग

0.029

0.834

पाटडीखेडा

0.226

13.503 541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम गिरधरपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गिरधरपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम-गिरधरपुरा

तहसील-खिलचीपुर

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

1

67/28

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.0008

0.733

गिरधरपुरा

मांगीलाल प्रभु मदनलाल पुरीलाल पिता कालू जाती लोढ़ा

1

कुल योग

0.733

0.0008

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम प्रेमपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम प्रेमपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

ग्राम-प्रेमपुरा

तहसील-खिलचीपुर

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

शामा पिता भोना 1

196/1

1

कुल योग

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

2.428

0.94

प्रेमपुरा

0.94

2.428 542

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईंतट परियोजना से ग्राम बमनगांव तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बमनगांव तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम - बमनगांव

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

रामचरण पिता मांगीलाल जाती दांगी 1

633/3

रेशम बाई पति घीसालाल जाती मॉग्या 2 631/1/2

रामबक्ष पिता लक्ष्मी नारायण जाती दांगी 631/3

3

4

233/4

सुल्तानसिंह पिता गंगाराम ग्यारसीबाई पति सुल्तान जाती चमार

5

मनोहर पिता बापूलाल जाती ब्राम्हण 230/1

6

228/3

बापूलाल पिता धुलजी जाती दांगी

7

मांगीलाल पिता मोतीलाल जाती दांगी 225/1

8

मांगीलाल पिता मोतीलाल जाती दांगी 224/1

मांगीलाल पिता मोतीलाल जाती दांगी 224/1

9

10

224/2 छोटूलाल पिता रामसिंह जाती दांगी

हेमराज पिता मांगीलाल जाती दांगी 11

224/3

वंशीलाल पिता किशन जाती दांगी 213/1

12

60

13

ग्यारसीराम छोटूलाल गोरीलाल पिता रामसिंह जाती दांगी

तहसील-खिलचीपुर ( टप्पा-छापीहेड़ा)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.005

0.506

बमनगांव

0.006

0.253

बमनगांव

0.006

0.500

बमनगांव

0.027

0.375

बमनगांव

0.022

0.999

बमनगांव

0.011 बमनगांव

0.199

0.063

0.004 बमनगांव

बमनगांव

0.226

0.0007

0.226

बमनगांव

0.007

0.500

0.007 बमनगांव

0.727

0.007 बमनगांव

0.543

0.031 बमनगांव

2.286

0.025 बमनगांव 543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

                      बद्रीलाल मांगीलाल रामनारायण गोकुल पिता
                      भवरिया मु. सूरजवाई बेवा भवरिया रामप्रताप
    14        58                                                    बमनगांव       0.644         0.002
                      पिता भेरिया शिवनारायण रामलाल पिता काल्या
                      लक्ष्मीनारायण पिता लाल्या जाती दांगी
    15       62/2      लक्ष्मीनारायण पिता लाल्या जाती दांगी         बमनगांव       0.640         0.006
    16       63/1     शिवलाल पिता गुलजीराम जाती दांगी               बमनगांव       0.530         0.029
    17       36/1     मुकेश कुमार पिता मदनलाल जाती दांगी            बमनगांव       0.558         0.007
   18        36/2     हरिसिह पिता बापूलाल जाती दांगी                बमनगांव       0.506         0.007
   19       35/1/1    सत्यनारायण पिता रोडजी जाती दांगी              बमनगांव       1.855         0.011
   20       35/2/2    मदनलाल पिता मोहनलाल जाती दांगी                बमनगांव       1.454         0.011
   21       35/3/2    बापूलाल गोवर्धन पिता भवरलाल जाती दांगी        बमनगांव       0.728         0.012
   22        34/2     सुरेश पिता ग्यारसीराम जाती दांगी              बमनगांव       0.759         0.010
   23       3/1/1/2   रतनलाल पिता प्रभुलाल जाती दांगी               बमनगांव       0.379         0.008
   24        3/2/2    दुलेसिंह पिता लक्ष्मीनारायण जाती सौध्या       बमनगांव       0.759         0.008
   25       3/1/1/2  रतनलाल पिता प्रभुलाल  जाती दांगी               बमनगांव       0.379         0.027
कुल योग       25                                                                 16.594         0.297

544

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

[भाग 1

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईंतट परियोजना से ग्राम हरयाली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम हरयाली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन ,केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर

इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम- हरयाली

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

रामगोपाल पिता लक्ष्मीनारायण जाती सौंधिया 1 137/1/2

2

मनोहर बाई पुत्री प्रेमनारायण जाती महाजन 137/2/1

3

लालसिह पिता श्रीलाल जाती साँध्या 137/2/2

4

मदनलाल पिता रामलाल जाती सुतार 137/2/3

5

सर्जनसिंह पिता देवीसिंह जाती साँध्या

137/3

135

6

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा -छापीहेड़ा)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.002

1.264

हरयाली

1.506

0.003

हरयाली

हरयाली

0.551

0.002

0.500

0.003

हरयाली

2.908

0.002

हरयाली

4.553

0.019

हरयाली

किशनलाल पिता हिन्दुसिह बिराम पिता प्रेमसिह जसवन्तसिंह कौसल्याबाई पिता प्रेमसिह गंगाबाई बेवा प्रेमसिह रामकलाबाई पुत्री हिन्दुसिह जाती सौंधिया हरिसिह कैलाश पिता मोतीलाल शैतानबाई रतनबाई सोरमबाई पुत्री मोतीलाल कुंकुबाई बेवा मोतीलाल जाती सौंधिया देवसिंह पिता मेहताब बादनबाई बेवा मेहताब प्रेमसिह पिता इंदरसिंह मदनसिह पिता गंगाराम रतन पिता केशर मांगीलाल पिता बनेसिंह लालता बाई द्वारकाबाई पिता बनेसिंह सुन्दरबाई बेवा बनेसिंह जाती सौध्या

7

131 बंशीलाल पिता बिरमसिह जाती सौंधिया

8

रामगोपाल पिता लक्ष्मीनारायण जाती सौंधिया 137/1/2

9

लालसिह पिता श्रीलाल जाती सांध्या 137/2/2

10

मदनलाल पिता रामलाल जाती सुतार 137/2/3

10

कुल योग

0.559

0.003

हरयाली

1.264

0.006

हरयाली

0.006

0.551

हरयाली

0.500

0.006

हरयाली

14.156

0.052 545

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम लसूडली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम लसूडली तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है !

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम- लसूडली

तहसील-खिलचीपुर ( टप्पा-छापीहेड़ा)

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

1

231/1/2

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.075

0.084 लसूडली

विश्वनाथ पिता प्रेमसिह मुस्कान कुंवर पुत्री प्रेमसिह ना पा कर्ता माता चिन्ताकुवर पति

1 कुल योग

0.075

0.084 546

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[भाग 1

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 दद्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम सोनखेड़ाकला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम सोनखेड़ाकला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

  और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार
  कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना  चस्पा कर
  इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
 अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का
  अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!
  ग्राम सोनखेड़ाकला                                              तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)
                                                                                           उपयोगकर्ता के
   अनु       खसरा                                                                कल       अधिकार के लिए
                             भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम           ग्राम का नाम
   क्रमांक   क्रमांक                                                            क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
                                                                                           (हेक्टेयर में)
     1       675/1    जगदीश पिता नाथूलाल जाती दांगी               सोनखेड़ा कला   0.316         0.007
     2       675/2    जगदीश पिता नाथूलाल जाती दांगी              सोनखेड़ा कला    0.291         0.008
                      पुरीलाल पिता मांगीलाल जाती मांगीलाल
     3       666/1                                               सोनखेड़ा कला    0.073        0.003
                      जशोदाबाई बेवा रामप्रसाद जाती दांगी
     4      666/1/2   जगदीश पिता नाथूलाल जाती दांगी              सोनखेड़ा कला    0.012        0.003
     5       666/3    उकार पिता किशनलाल जाती दांगी               सोनखेड़ा कला    0.928        0.004
     6       641/2    श्रीलाल पिता गोपी जाती दांगी               सोनखेड़ा कला    0.089        0.004
    7        641/5    छितराम पिता शिवलाल जाती दांगी              सोनखेड़ा कला    0.102        0.007
    8         645     गणपत पिता शिवलाल जाती दांगी               'सोनखेड़ा कला   0.304         0.004
                      मु बालू बाई बेवा शिवसिंह रमेश चंद्र पिता
    9        576/1                                               सोनखेड़ा कला   0.904         0.003
                      शिवसिंह जाती दांगी
                     जगदीश रामबगस पिता रामरतन मु.
   10       576/2    छीता बाई बेवा रामरतन जाती दांगी             सोनखेड़ा कला   0.904         0.003
   11       634/2    मांगू पिता दोला जाती दांगी                  सोनखेड़ा कला   0.151        0.0005
   12      568/1/2   कालू लाल पिता माधुलाल   जाती दांगी         सोनखेड़ा कला    0.316         0.035
   13      571/1/1   रामप्रताप पिता किशन जाती दांगी             सोनखेड़ा कला    0.085        0.023
   14        553     नाथूलाल पिता देवचंद जाती दांगी             सोनखेड़ा कला    1.113        0.015
   15       555/2    रोडजी पिता किशनलाल जाती दांगी              सोनखेड़ा कला    0.893        0.009
   16       702/2    गंगाधर पिता भेरुलाल जाती बलाई              सोनखेड़ा कला    0.253         0.04
   17       702/6    नायू पिता जगा जाती चमार                    सोनखेड़ा कला    0.167         0.04
कुल योग      17                                                                 6.901        0.209

547

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम गूंगाहैड़ा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गंगाहैड़ा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर , सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार
कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना        चस्पा कर
इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का
अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम- गूंगाहैड़ा                                                 तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)
                                                                                              उपयोगकर्ता के
             खसरा                                                                   कुल      अधिकार के लिए
  अनु
                             भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम            ग्राम का नाम
 क्रमांक    क्रमांक                                                                क्षेत्रफल  अपेक्षित भूमि
                                                                                               (हेक्टेयर में)
    1        696/1    कैलाश पिता रामचंद्र जाती बलाई                   गूंगाहैड़ा    0.150         0.006
    2       696/3     रामचंद्र पिता कैन्हयालाल जाती बलाई              गूंगाहैड़ा    0.533         0.014
    3      686/2/1    नारायण पिता हरलाल जाती दांगी                    गूंगाहैड़ा    0.268         0.015
                      रामप्रसाद, रायसिंह , पन्नालाल राधेश्याम पिता
   4      689/2/1/3                                                   गूंगाहैड़ा    0.532         0.014
                      प्रभुलाल जाती दांगी
    5       689/3     राधेश्याम पिता रामलाल जाती दांगी                गूंगाहैड़ा    0.063         0.015
    6       686/4     शिवलाल पिता गुलाब जाती दांगी                    गूंगाहैड़ा   0.379          0.009
   7        681/1     गौराबाई पत्नी रामबाबू जाती दांगी                गूंगाहैड़ा   0.619          0.003
   8       681/4/1   बद्रीलाल पिता गोपीलाल जाती दांगी                 गूंगाहैड़ा   0.190          0.003
                     बद्रीलाल रामप्रसाद भूलीबाई पिता गोरीलाल
   9       681/4/2                                                    गूंगाहैड़ा   0.021          0.004
                     जाती दांगी
   10      175/2/1   बद्रीलाल पिता गोपीलाल  जाती दंगी                 गूंगाहैड़ा   0.316          0.005
  11       175/2/2   बद्रीलाल पिता गोपीलाल  जाती दंगी                 गूंगाहैड़ा   0.102          0.005
  12        175/3    रामचरण पिता भेरूलाल जाती दंगी                    गूंगाहैड़ा   0.418          0.006
  13        169/3    सूरज सिंह पिता दयालसिह जाती राजपूत               गूंगाहैड़ा   0.569          0.016
  14         179     रामचरण पिता भेरूलाल जाती दांगी                  गूंगाहैड़ा    1.254          0.007

548

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

     15        183/3    प्रल्हादसिंह पिता कालूसिंह जाती राजपूत दांगी     गूंगाहैड़ा    0.025          0.003
     16     181/2/1/2   जयनारायण पिता भगीरथ जाती ब्राम्हण                गूंगाहैड़ा    0.213          0.01
     17     182/2/1/2   मनोहर पिता जगन्नाथ जाती दांगी                    गूंगाहैड़ा    0.093          0.008
     18       182/4     जगन्नाथ पिता किशनलाल जाती दांगी                  गंगाहैड़ा     0.200          0.008
     19      185/1/1    राधेश्याम पिता राम रतन जाती दांगी                गूंगाहैड़ा    0.164          0.009
     20       185/5     रामचरण पिता नाथूलाल जाती दांगी                   गूंगाहैड़ा    0.292         0.009
     21       202/2     धर्मेंद्रसिंह पिता रघुराजसिंह जाती राजपूत        गूंगाहैड़ा    0.500          0.011
                        कृष्णपालसिंह पिता गणपतसिंह विक्रमसिह
     22       210/2     पिता नारान सिह अमृतसिह पिता जगदीश सिंह           गूंगाहैड़ा    0.316          0.021
                        जाती राजपूत
                        राजेन्द्रसिह , जितेंद्रसिंह पिता सुरेन्द्रसिह जाती
    23         213                                                       गूंगाहैड़ा    4.541         0.031
                       राजपूत
                        रामप्रसाद रायसिंह पन्नालाल राधेश्याम पिता
    24        220/2                                                      गूंगाहैड़ा    0.448         0.001
                       प्रभुलाल जाती दांगी
                        रघुराजसिंह पिता सोनाथसिह छापता कुंवर बाई                       2.036         0.028
    25                                                                  गूंगाहैड़ा
                       बेवा सोनाथसिह जाती राजपूत
                        रघुराजसिंह पिता सोनाथसिह छापता कुंवर बाई                       0.044         0.003
    26        74/1                                                      गूंगाहैड़ा
                       बेवा सोनाथसिह जाती राजपूत
    27       76/3/1    रघुनाथ पिता हजारीलाल     जाती मेहतर               गूंगाहैड़ा    0.285         0.011
    28        30/1     जगदीश पिता लक्ष्मण जाती चमार                     गूंगाहैड़ा    0.423          0.009
    29        19/2     कैलाश चंद्र पिता प्रभुलाल जाती दांगी             गूंगाहैड़ा     0.151         0.009
    30        17/2     मदनलाल पिता कालूराम जाती दांगी                   गूंगाहैड़ा    0.259          0.008
    31         15      कैलाश चद पिता बापदास जाती बैरागी                 गूंगाहैड़ा    0,567          0.014
कुल योग        31                                                                     15.971         0.315

549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम गाड़ाहेट तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गाड़ाहेट तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम-गाड़ाहेट

तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

खसरा क्रमांक अनु क्रमांक

1

802/2

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.011

0.879

गाड़ाहेट

चौथमल चम्पलाल रामनारायण प्रेमनारायण पिता गंगाधर जाती दांगी

1 कुल योग

0.879

0.011 550

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम भादाहेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम भादाहेडी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

ग्राम -भादाहेडी

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

भवरलाल पिता मांगीलाल जाती दांगी 1

449/1

2

विजयसिह पिता मांगीलाल जाती दांगी

449/2

भवरलाल पिता मांगीलाल जाती दांगी 3 450/1/1

4

विजयसिह पिता मांगीलाल जाती दांगी

450/1/2

5

प्रेमसिह पिता पुरसिह जाती दांगी

450/2/1

6

बालूसिंह पिता हिन्दुसिह जाती दांगी

450/2/2

7

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.003

0.735

भादाहेडी

0.002

0.580

भादाहेडी

भादाहेडी

0.250

0.001

0.250

0.001

भादाहेडी

0.500

0.001

भादाहेडी

1.00

0.001

भादाहेडी

0.001

0.428

भादाहेडी

शिवचरण रमेश चंद्र पिता भवरलाल जाती दांगी

450/3/1

0.428

0.002

भादाहेडी

शिवचरण रमेश चंद्र पिता भवरलाल जाती दांगी

8

450/3/2

9

451/1

0.367

0.002

भादाहेडी

दीपचंद मोहनलाल पिता मेहताब आशा मुकेश रमेश पिता मांगीलाल ना बा सर प. माता मु रतनबाई वि. मेहताब जाती कुम्हारा

10

451/2

0.366

0.001

भादाहेडी

दीपचंद मोहनलाल पिता मेहताब आशा मुकेश रमेश पिता मांगीलाल ना बा सर प . माता मु रतनबाई वि. मेहताब जाती कुम्हारा

10

कुल योग

4.904

0.015 551

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम बरखेड़ाभौजा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बरखेड़ाभौजा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!

ग्राम- बरखेड़ाभौजा

भूमि स्वामी अधिभोग का नाम अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

बनेसिंह पिता लालजीराम जाती धाकड़ 1

615/1

2

तहसील-खिलचीपुर ( टप्पा-छापीहेड़ा)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.005

0.981

बरखेड़ा भौजा

0.543

0.005 बरखेड़ा भौजा

भरतसिंह नागर पिता हरिनारायण जाती धाकड़

615/2

3

615/3

0.571

0.005 बरखेड़ा भौजा

हरिनारायण आ गंगाधर सोनी बाई बेवा गंगाधर जाती धाकड़

4

613/1

0.425

0.005 बरखेड़ा भौजा

दिनेश कुमार पिता गुलाबसिंह विष्णुप्रसाद पिता गुलाबसिंह जाती धाकड़

5

609/4

कालू पिता गब्बा जाती धाकड़

लक्ष्मीचन्द रामचरण पिता धुला रामचरण

6

570/1

0.427

0.012 बरखेड़ा भौजा

0.004

0.429

बरखेड़ा भौजा

रामचरण पिता धुला जाती धाकड़ प्रेमनारायण गोकुल रमेश रामचद्र पिता काशीराम

7

567/2

जाती धाकड़

8

571/1 रोडमल पिता नन्दरम जाती धाकड़

9

571/3 नारायणसिह पिता शिवलाल जाती धाकड़

10

श्रीमती गीताबाई पति राजाराम जाती धाकड़ 547/2/1

इदेखा पिता प्यारा जाती पिंजरा 11

542/1

12

542/2

0.118

0.011 बरखेड़ा भौजा

0.558

0.001 बरखेड़ा भौजा

0.040

0.001 बरखेड़ा भौजा

0.005

0.026

बरखेड़ा भौजा

0.006

0.130

बरखेड़ा भौजा

0.006

1.089

बरखेड़ा भौजा

मांगीलाल बापूलाल हीरालाल पिता नाथूलाल जाती दांगी 552

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

13      542/3/1

[भाग 1

                        चुन्नीलाल नन्दलाल बद्रीलाल पिता प्रताप जाती
                        धाकड़  किशोर हरिओम पिता रामलाल जाती          बरखेड़ा भौजा   0.311         0.007
                       धाकड़
     14       537/2/2   रामबाबू पिता लक्ष्मीनारायण जाती धाकड़        बरखेड़ा भौजा   0.012         0.004
     15       537/3       जयनारायण पिता लक्ष्मीचंद जाती धाकड़       बरखेड़ा भौजा    0.250         0,003
     16        117/1    जगदीश पिता देवीसिंह जाती धाकड़               बरखेड़ा भौजा   0.821         0.010
     17       116/1    देवीलाल पिता जगन्नाथ जाती धाकड़              बरखेड़ा भौजा    0.441         0.003
     18       116/2    शिवलाल पिता जगन्नाथ जाती धाकड़               बरखेड़ा भौजा    0.449         0.004
                        पुरीलाल नारायणसिह पिता मांगीलाल भावरीबाई
     19      116/4/1                                                बरखेड़ा भौजा    0.339         0.003
                       बेवा मांगीलाल जाती धाकड़
     20      116/4/2   ललित नागर पिता गुलाबचंद जाती धाकड़           बरखेड़ा भौजा    0.280         0.004
     21      115/7/2   सुरेश पिता लक्ष्मीचन्द जाती धाकड़            बरखेड़ा भौजा    0.176         0,006
     22       115/8    धनसिह पिता रमा जाती धाकड़                    बरखेड़ा भौजा    0.130         0.007
     23       110/1     गुलाबचंद पिता टीकाराम जाती धाकड़            बरखेड़ा भौजा    0.169         0.004
                       पीरुलाल  पिता बनेसिंह रेशमबाई बेवा बनेसिंह
     24       110/3                                                 बरखेड़ा भौजा    0.190         0.004
                       जाती धाकड़
                       सरदारबाई बेवा मोतीलाल हरिनारायण पिता
    25        110/6                                                 बरखेड़ा भौजा    0.263         0.004
                       मोतीलाल सोदराबाई ग्रुपतीबाई पुत्री मोतीलाल
    26        110/7    नारायण आ खानाराम जाती धाकड़                  बरखेड़ा भौजा   0.267          0.004
    27        109/1     गुलाबचंद पिता टीकाराम जाती धाकड़            बरखेड़ा भौजा   0.026          0.002
                       पीरुलाल  पिता बनेसिंह रेशमबाई बेवा बनेसिंह
    28        110/3                                                 बरखेड़ा भौजा   0.190          0.002
                       जाती धाकड़
    29       109/5     मनीराम पिता बापू                             बरखेड़ा भौजा   0.089          0.002
                       सरदारबाई बेवा मोतीलाल हरिनारायण पिता
    30       109/6                                                  बरखेड़ा भौजा   0.044          0.002
                       मोतीलाल सोदराबाई द्रुपतीबाई पुत्री मोतीलाल
    31       109/7     नारायण आ खानाराम जाती धाकड़                  बरखेड़ा भौजा   0.045         0.002
                      मथरी बाई बेवा लक्ष्मीचन्द सुरेश पिता
  132        105/1                                                  बरखेड़ा भौजा   0.152         0.002
                       लक्ष्मीचन्द जाती धाकड़
    33      105/3/2   घनसिह पिता रमा जाती धाकड़                     बरखेड़ा भौजा   0.095         0.002
                      सरदारबाई बेवा मोतीलाल हरिनारायण पिता
    34       105/4                                                  बरखेड़ा भौजा   0.222         0.002
                      मोतीलाल सोदराबाई ग्रुपतीबाई पुत्री मोतीलाल
    35       105/5    नारायण आ खानाराम जाती धाकड़                   बरखेड़ा भौजा   0.223         0.003
                       रायसिंह पिता बापूलाल जाती मोंग्या रायसिंह
                      केशरसिंह पिता बापूलाल गंगाबाई लालता बाई
   36        101/4                                                 बरखेड़ा भौजा    1.000         0.021
                      रेशमबाई पुत्री बापूलाल शैतानबाई बेवा बापूलाल
                     जाती मॉग्या
   37        101/5    धीसालाल पिता शिवलाल जाती बलाई                बरखेड़ा भौजा    0.250         0.021
कुल योग       37                                                                  11.771         0.194

553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम लटूरी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम लटूरी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार
 कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना   चस्पा कर
 इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का
अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-लट्री                                                     तहसील-खिलचीपुर (टप्पा- छापीहेड़ा)
                                                                                          उपयोगकर्ता के
  अनु       खसरा                                                                कुल      अधिकार के लिए
                            भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम           ग्राम का नाम
 क्रमांक    क्रमांक                                                             क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
                                                                                           (हेक्टेयर में)
    1       128/4    शिवलाल पिता मोहनलाल जाती दांगी                  लट्ररी     0.351         0.003
    2       128/5    कालूसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत               लट्ररी     0.195         0.004
    3       128/6    आनोख सिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत दांगी        लटूरी      0.200         0.003
   4        128/7    शिवसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत दांगी          लट्ररी     0.200         0.004
                     फुलकुँवर बेवा जगन्नाथसिह , भवरकुंवरबाई
   5        97/1/1                                                   लटूरी      0.037         0.005
                     पिता जगन्नाथसिह जाती राजपूत
   6       97/1/2    भवरलाल पिता चोथमल जाती दांगी                   लटूरी       0.078         0.004
                                                                                                          1
                    प्रेमसिह पिता रामचंद्र सावित्रीबाई पिता प्रेमसिह
   7      97/2/1/1                                                  लट्ररी      0.610         0.005
                    जाती बलाई
   8      97/2/1/4  धुरीलाल पिता काशीराम जाती चमार                * लटूरी       0.610         0.004
   9      97/2/1/7  रामचन्दर पिता चेना जाती बलाई                    लट्ररी      0.600         0.005
  10        95/4    गोपालसिंह पिता कालूसिंह जाती राजपूत             लट्ररी      0.214         0.001
  11        95/4    गोपालसिंह पिता कालूसिंह जाती राजपूत             लट्ररी      0.214         0.006

554

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

     12      127/1/1   कैलाश नारायण पिता शंकरलाल जाती ब्राम्हण          लटूरी      0.135          0.010
     13       125/2    अनोखासिह पिता भवरसिंह जाती राजपूत                लटूरी      0.125         0.006
    14        112/1    प्रतापसिंह पिता रामनाथसीह जाती राजपूत            लट्ररी     0.291         0.004
                       महेन्द्रसिह पिता विजयसिह प्रकाशकुंवर बेवा
    15      116/1/3/1                                                  लट्ररी      0.621         0.001
                      विजयसिह जाती राजपूत
    16     116/1/3/2   हजारीलाल पिता गोरीलाल जाती दांगी                लट्ररी      0.379         0.001
    17     116/1/3/3  कैलाश नारायण पिता शंकरलाल जाती ब्राम्हण          लट्री       0.506         0.001
    18      116/1/5    पन्नालाल पिता नाथूलाल जाती दांगी                लटूरी       0.506         0.001
    19     116/2/1/1  चोथमल    पिता गंगाधर जाती दांगी                  लटूरी       0.517         0.001
                      फूलकुंवर बेवा जगन्नाथसिह भवरकुवर बाई पिता
    20      116/2/1/3                                                  लटूरी       0.649         0.001
                      जगन्नाथसिह जाती राजपूत
    21      39/1/1/5  शंकरसिह पिता भवरसिंह जाती राजपूत                 लटूरी       0.504         0.001
    22     39/1/1/6   शिवसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत                 लट्ररी      0.800         0.001
    23     39/1/1/7   कालूसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत                लटूरी       1.200         0.001
    24     39/1/1/9   चंदरसिंह पिता गोकुलसिंह जाती राजपूत              लट्ररी      1.000         0.002
    25       39/1/4   फतेसिंह पिता शिवसिंह जाती सौंधिया                लट्ररी      0.506         0.002
   26        49/2     नितेश कुमार पिता कैलाश नारायण जाती ब्रह्मण       लटूरी       0.253         0.009
   27         50/2    अनोखसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत                लटूरी       0.700         0.004
   28       39/1/1/1  प्रतापसिंह पिता रामनाथसिंह जाती राजपूत           लट्ररी      0.264         0.004
   29      39/1/1/5   शंकरसिह पिता भवरसिंह जाती राजपूत                 लटूरी       0.504         0.004
   30      39/1/1/6   शिवसिंह  पिता भवरसिंह जाती राजपूत                लटूरी       0.800         0.005
   31      39/1/1/7   कालूसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत                लटूरी       1.200         0.004
   32       39/1/1/8  कालूसिंह पिता भवरसिंह जाती राजपूत                लटूरी       0.550         0.004
   33      39/1/1/9   चंदरसिंह पिता गोकुलसिंह जाती राजपूत              लटूरी       1.000         0.005
कुल योग       33                                                                  16.319         0.116

555

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम रतनपुरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम रतनपुरिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा, पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम- रतनपुरिया

भूमि स्वामी अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

1

कुंकुबाई पति लक्ष्मीनारायण जाती दांगी 2/1/1/2

2

2/2 पुरीलाल पिता नाथू जाती दांगी

3

सत्यनारायण पिता फतेसिंह जाती सौंध्या 50/1

4

48/1 आनार पिता धुलजी जाती सौंधिया

5

48/2 हिन्दुसिह पिता आमरसिह जाती सौंधिया

6

55

तहसील-खिलचीपुर ( टप्पा-छापीहेड़ा)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.253

0.001

रतनपुरिया

0.001

0.138

रतनपुरिया

0.012

0.190

रतनपुरिया

0.008

0.771

रतनपुरिया

0.771

0.008

रतनपुरिया

1.275

0.008

रतनपुरिया

धीरपसिह पिता प्यारजी जगदीश पिता प्यारजी जाती सौंधिया

सत्यनारायण पिता फतेसिंह जाती सोंध्या 58/2/1

7

58/2/3

8

प्यारजी पिता पूरा जाती साँध्या

61

9

0.208

0.007

रतनपुरिया

0.007

0.208

रतनपुरिया

0.328

0.005

रतनपुरिया

हीरालाल पिता उकार वादनबाई पति 'बापूलाल जाती सौंधिया

62

10

0.368

0.005

रतनपुरिया

चन्दनसिह पिता करणसिंह दरयाव बाई बेवा करणसिंह जाती सौंधिया

11

36/1

0.129

0.004

रतनपुरिया

रतन , मदनलाल उमराव श्यामा पिता नांदिया जाती चमार 556

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

                       रतन , मदनलाल उमराव श्यामा पिता नांदिया
     12      36/2/2                                                  रतनपुरिया     1.000         0.003
                       जाती चमार
     13      72/1/1    सत्यनारायण पिता फतेसिंह जाती सॉध्या           रतनपुरिया     0.506         0.003
    14      72/4/1/1   शिवसिंह पिता मांगीलाल जाती दांगी             रतनपुरिया      0.318         0.002
    15       72/4/1/2  दरियावसिंह पिता नरेभसिंह जाती सौंधिया         रतनपुरिया     0.595         0.002
               34      फतेसिंह पिता शिवसिंह जाती दांगी               रतनपुरिया     0.757         0.004
    16
                       प्यारजी पिता केशर कमलसिंह पिता गिरवरसिंह
    17       72/3/1                                                 रतनपुरिया      1.037         0.005
                       भावरीबाई बेवा गिरवरसिंह केशर साँध्या
    18      72/4/1/2   दरियावसिंह पिता नरेभसिंह जाती सौंधिया        रतनपुरिया      0.595         0.006
    19       72/1/1    सत्यनारायण पिता फतेसिंह जाती सौंध्या          रतनपुरिया     0.506         0.002
    20      72/3/2/1  रामचरण पिता झब्बलाल जाती दांगी                रतनपुरिया      0.114         0.002
    21        72/5     मांगीलाल पिता नारान जाती दांगी               रतनपुरिया      0.757         0.003
    22        73/2    रामा पिता गोपाल जाती चमार                     रतनपुरिया      0.299         0.007
                      दत्तक पुत्र पिता भगवानसिंह पिता बिहारी पुत्र
    23       72/1/2                                                 रतनपुरिया      2.743         0.001
                      अमरसिंह जाती सोंधिया
    24      72/2/1/1  नारन सिंह पिता विजयसिह जाती सौंधिया           रतनपुरिया      0.525         0.001
    25      72/2/1/2  तेजसिंह पिता बजेसिह जाती सौंधिया              रतनपुरिया      0.525         0.001
    26      72/3/2/2   घीसालाल पिता झब्बलाल    जाती दांगी           रतनपुरिया      0.216         0.001
    27       72/4/2    पर्वतसिंह पिता दरियावसिंह जाती सौंधिया       रतनपुरिया      0.425         0.001
    28       72/5     मांगीलाल पिता नारान जाती दांगी                रतनपुरिया      0.757         0,001
                      भवरलाल पिता बनेसिंह जानीबाई बेवा बनेसिंह
   29       81/5/2                                                  रतनपुरिया      0.251         0,007
                      जाती चमार
कुल योग       29                                                                  16.565         0.118

557

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव इक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईंतट परियोजना से ग्राम गुनाखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गुनाखेड़ी तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम-गुनाखेड़ी

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

1

राधेश्याम पिता देवनारायण जाती दांगी 587/1/1

2

चुन्नीलाल पिता नरसंगलाल जाती दांगी 587/2/2

3

588/2

तहसील-खिलचीपुर ( टप्पा- छापीहेड़ा)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

1.100

0.001

गुनाखेड़ी

0.001

1.011

गुनाखेड़ी

0.506

0.004

गुनाखेड़ी

गणपत पिता प्यारा हजारी पिता कनीराम जाती चमार

4

0.188

0.004

गुनाखेड़ी

सजनबाई ग्रुपतीबाई पुत्री जगन्नाथ जाती चमार

588/3/1/2

588/7

5

0.506

0.004

गुनाखेड़ी

छीतर पिता जगन्नाथ प्रभुलाल पिता रोडजी जाती बलाई

6

588/10

0.004

1

गुनाखेड़ी 0.506

रामप्रसाद पिता नंदा सजनबाई पति रामप्रसाद जाती चमार

7

जगन्नाथ पिता कालू जाती चमार 588/3/1/1

कुशालसिंह पिता रामलाल जाती दांगी 8 532/1/1/1

9

0.014

0.065

गुनाखेड़ी

0.001

0.130

गुनाखेड़ी

1.006

0.001

बृजमोहन ओमप्रकश पिता भेरूसिंह जाती दांगी

532/1/2/2

10

बिजेसिह पिता रामलाल जाती दांगी 532/2/2/2

11

प्रभुलाल पिता जगन्नाथ जाती दांगी 532/3/3

लक्ष्मीनारायण पिता रामलाल जाती दांगी 12 532/3/5/2

12

कुल योग

गुनाखेड़ी

0.001

गुनाखेड़ी 0.156

0.255

0.001

गुनाखेड़ी

0.102

0.001

गुनाखेड़ी

5.531

0.037 [भाग 1 558

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम ब्यावरा कला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम ब्यावरा कला तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा) ग्राम - ब्यावरा कला

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

कुल क्षेत्रफल

अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.006

1.164

ब्यावरा कला

1

1225/1

प्रेमसिह लक्ष्मी नारायण देवीलाल पिता भेरूसिंह जाती भील

1.202

0.011

ब्यावरा कला

रामप्रसाद पिता किशनलाल जाती दांगी

2

1224

0.124

0.001

ब्यावरा कला

लक्ष्मीनारायण पिता चोथमल जाती दांगी

3

1228/1

0.468

0.001

ब्यावरा कला

4

1228/2

शिवचरण पिता विजयसिंह गीताबाई बेवा विजयसिह जाती दांगी

राहुल दत्तक पुत्र लक्ष्मीनारायण ना. बा . सर पर

1.208

0.001

ब्यावरा कला

5

1228/2/3

लक्ष्मीनारायण आ गोवर्धन जाती दांगी रामबाबू गिरिराज पिता छबिलाल मु. गुड्डीबाई

0.740

0.002

ब्यावरा कला

6

1228/3

बेवा छबिलाल जाती दांगी

0.014

0.500

ब्यावरा कला

7

शिवचरण पिता विजय सिंह जाती दांगी

1223/2

0.012

ब्यावरा कला

1.785

8

श्रीनाथ पिता प्रभुलाल जाती दांगी

1222

1

0.010

0.696

ब्यावरा कला

9

1221

मांगीलाल रामप्रसाद राधेश्याम पिता प्रेमनारायण जाती दांगी

0.001

0.518

ब्यावरा कला

10

1184 फूलसिंह पिता शिवलाल जाती दांगी

0.430

0.002

ब्यावरा कला

बलवान मांगीलाल पिता चन्दरलाल जाती दांगी

1175/1

11

0.784

0.001

ब्यावरा कला

12

सुरेश पिता रामगोपाल जाती दांगी

1175/2 559

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1]

    13        1174     बलवान मांगीलाल पिता चन्दरलाल जाती दांगी      ब्यावरा कला    0.429         0.005
             1175/1   बलवान मांगीलाल पिता चन्दरलाल जाती दांगी       ब्यावरा कला    0.430         0.003
    14
    15                सुरेश पिता रामगोपाल जाती दांगी                ब्यावरा कला    0.784         0.004
            1175/2
    16        1173    शिवलाल पिता जगन्नाथ जाती दांगी                ब्यावरा कला    1.335         0.009
                      गोकुल , रामचरण , देविसिह पिता पन्ना
    17        1172                                                  ब्यावरा कला    0.077         0.001
                      गंगाबाई पिता पन्ना जाती दांगी
                      गोकुल , रामचरण , देविसिह पिता पन्ना                          0.101         0.002
    18       1171                                                   ब्यावरा कला
                      गंगाबाई पिता पन्ना जाती दांगी
                      गोकुल , रामचरण , देविसिह पिता पन्ना                                        0.001
    19       1170                                                   ब्यावरा कला    0.113
                      गंगाबाई पिता पन्ना जाती दांगी
                      गोकुल , रामचरण , देविसिह पिता पन्ना
   20        1138                                                   ब्यावरा कला    0.214         0.004
                      गंगाबाई पिता पन्ना जाती दांगी
   21        1137     शिवलाल पिता भगीरथ जाती दांगी                  ब्यावरा कला    0.316         0.009
कुल योग       21                                                                   13.418        0.100

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

560

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम बरगोलिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम बरगोलिया तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम - बरगोलिया

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

1

136/1 पुरीलाल पिता मांगीलाल जाती भील

2

136/2/1

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.002

0.354

बरगोलिया

0.821

0.001

बरगोलिया

मोतियाबाई पिता शिवनारायण भवरलाल पिता शिवनारायण जाती दांगी

3

136/2/2

राहुल पिता बद्रीलाल जाती दांगी

4

136/3 पुरीलाल पिता मांगीलाल जाती भील

ग्यारसीराम पिता मदनलाल जाती दांगी 5

136/4

शिवलाल पिता गिरधारी जाती भील 6

136/5

शिवनारायण पिता मोहनलाल जाती दांगी 7

136/6

B

134/1

0.002

बरगोलिया

0.190

0.583

0.001

बरगोलिया

0.858

बरगोलिया

0.002

0.937

0.002

बरगोलिया

बरगोलिया

0.937

0.002

0.004

बरगोलिया 0.759

रामचरण फूलसिंह पिता कवरलाल जाती दांगी

शिवलाल पिता रामरतन जाती दांगी 9

134/2

कैन्हयालाल पिता पारथी जाती नाई 10

134/3

134/4

11

0.872

0.004

बरगोलिया

0.506

0.004

बरगोलिया

0.004

1.124

बरगोलिया

प्रभुनाथ सिंह छगनसिंह पिता केशरसिंह शिवनरायणसिंह विश्वनाथ सिंह पिता केशरसिंह जाती राजपूत

11

कुल योग

7.941

0.028 561

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए )

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 (क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम ओडपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम ओडपुर तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा !

ग्राम-ओडपुर

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

35

1

गुलाब बाई पुत्री देवा जाती सौंधिया

कवरलाल पिता केशर जाती सौंधिया 2

34/1

शिवसिंह पिता केशर जाती सौंधिया 34/2

3

बनेसिंह पिता रामलाल जाती सौंधिया 33

4

5

बनेसिंह पिता रामलाल जाती सौंधिया 48/16

कवरलाल पिता केशर जाती सौंधिया 6

2

पर्वतसिंह पिता नारायणसिह जाती लोढ़ा 3/1/1

7

पर्वतसिंह पिता नारायणसिह जाती लोदा 3/1/2

8

बनेसिंह विजयसिह हिन्दुसिह पिता रामलाल

9

3/2/1

तहसील-खिलचीपुर ( टप्पा-छापीहेड़ा)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.012

1.263

ओडपुर

0.005

0.269

ओडपुर

0.004

0.270

ओडपुर

0.015

0.595

ओडपुर

0.017

1,000

ओडपुर

0.004

0.384

ओडपुर

0.006

0.110

ओडपुर

0.005

0.110

ओडपुर

0.005

0.221

ओडपुर

कमलसिंह ना. बा. पिता रामलाल सर माता मु.

दरयावबाई बेवा रामलाल जाती सौंधिया

पर्वतसिंह पिता नारायणसिह जाती लोढ़ा 50/1

10

1

पर्वतसिंह पिता नारायणसिह जाती लोढ़ा 11

50/2

11

कुल योग

0.001

0.131

ओडपुर

0.001

0.132

ओडपुर

0.075

4.485 562

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम राजपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम राजपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम- राजपुरा

खसरा

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

क्रमांक

अनु क्रमांक

138

1

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.003

0.886

राजपुरा

मदनलाल पिता रमा भवरी बाई गोरा पुत्रिया रामा जाती लोदा

2

151/13

0.005

0.138

राजपुरा

करणसिंह मांगीलाल शिवसिंह पिता देवा रमकु बाई पुती देवा जाती लोदा

3

देवीलाल पिता गंगाराम जाती लोदा 151/14/1

4

151/18

0.005

0.148

राजपुरा

0.005

0.154

राजपुरा

करणसिंह मांगीलाल शिवसिंह पिता देवा रमकु बाई पुती देवा जाती लोढ़ा

5

151/39

0.774

0.005 राजपुरा

मदनलाल पिता रामा भावरीबाई गोरा पुत्रिया रामा जाती लोदा

6

पूरा पिता नग्गा जाती लोदा 151/47

7

151/67

0.251

0.005 राजपुरा

0.005

0.470

राजपुरा

मदनलाल पिता रामा भावरीबाई गोरा पुत्रिया रामा जाती लोढ़ा

8

151/68

देवीलाल जाती लोदा प्रभुलाल गणपत पिता

0.005

0.327

राजपुरा

हरिसिह भगीरथ नरभे सिंह पिता देवीलाल सम्पतबाई पुरीवाई पुत्री देवीलाल किसनीबाई बेवा रामलाल रोडीबाई पुत्री रामलाल जाती लोदा 563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

9 151/91/2

0.005

0.225

राजपुरा

दरियाव बाई बेवा प्रभुलाल लालसिह रामसिंह दिनेश सेंदरी बाई नर्मदाबाई पिता प्रभुलाल जाती लोढ़ा

10

151/92/1

0.005 0.247

राजपुरा

दरियाव बाई बेवा प्रभुलाल लालसिह रामसिंह दिनेश सेंदरी बाई नर्मदाबाई पिता प्रभुलाल जाती लोढ़ा

बंशीलाल पिता चतरा जाती लोढ़ा 134

11

12

राधाकिशन पिता भीमा जाती लोढ़ा 151/59/1

नारायणसिह पिता भीमा जाती लोढ़ा 13 151/59/2

14

फूलसिंह पिता भीमा जाती लोढ़ा 151/59/3

15

151/83

0.012 0.530

राजपुरा

0.002 0.104

राजपुरा

0.104

0.002

राजपुरा

0.002 0.104

राजपुरा

0.082 0.356

राजपुरा

रोड़ीसिंह पिता भेरू कांता बाई पुत्री भेरू जाती लोढ़ा

152

16

0.005 0.368

राजपुरा

रोड़ीसिंह पिता भेरू कांताबाई पुत्री भेरू जाती लोढ़ा

17

153/1

0.042

0.003

राजपुरा

हरिसिह पिता भवरलाल कलबाई अमरिबाई संतोष बाई पुत्री भवरलाल जाती लोढ़ा

शंकर पिता गंगाराम जाती लोढ़ा 18

153/2

19

151/87

0.136

0.003

राजपुरा

0.023 0.089

राजपुरा

हरिसिह भगीरथ नरभे सिंह पिता देवीलाल सम्पतबाई पुरीबाई पुत्री देवीलाल किसनीबाई बेवा देवीलाल जाती लोढ़ा प्रभुलाल गणपत पिता रामलाल रोडीबाई पुत्री रामलाल जाती लोढ़ा

20

22

मांगीबाई पुत्री प्यारा जाती लोढ़ा

20

कुल योग

0.013 0.733

राजपुरा

6.186

0.195 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

564

[भाग 1

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम नेश तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम नेश तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

ग्राम-नेश

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

1

रोडजी पिता चम्पा जाती चामर 87/8/34

2

पार्वतसिंह पिता नारन जाती चामर 87/8/30

99 मोइसिंह पिता घिसा जाती लोढ़ा 3

4

भेरिया पिता मेहताब जाती चामर 87/8/23

5

93/2 गंगाबाई पति गुलाब जाती दांगी

92

6

भवरलाल पिता प्रभुलाल जाती लोढ़ा

108/1

7

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.018 नेश

0.500

0.007 नेश

0.500

0.012 नेश

0.517

0.013

0.500

नेश

0.696

0.026 नेश

0.017 नेश

0.809

0.005

0.461

नेश

फूलसिंह पिता कालू गोकुल रामचरण हरिसिह पिता कालू जाती दांगी

8

108/2 गंगाबाई पति गुलाब जाती दांगी }

8

कुल योग

0.005

0.461

नेश,

0.103 565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम चांदपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम चांदपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

ग्राम-चांदपुरा

तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)

ग्राम का नाम

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम

अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

156 1

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.004

0.845

चांदपुरा

शिवसिंह, उंकारलाल पिता बापूलाल मु, जड़ावबाई बेवा बापूलाल जाती गुर्जर

2

152

0.010

1.267

चांदपुरा

शिवसिंह, उंकारलाल पिता बापूलाल मु, जड़ावबाई बेवा बापूलाल जाती गुर्जर

151 3

0.785

0.014 चांदपुरा

शिवसिंह कालूसिंह नारायणसिह पिता भोनसिह मोहनबाई गुड्डीबाई पुत्री भोनसिह राधाबाई बेवा भोनसिह गुर्जर

4

152

0.004

1.267

चांदपुरा

शिवसिंह, उंकारलाल पिता बापूलाल मु, जड़ावबाई बेवा बापूलाल जाती गुर्जर

5

149

0.749

0.012 चांदपुरा

मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई बेवा नंदा जाती गुर्जर

6

145

963

0.023 चांदपुरा

मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई बेवा नंदा जाती गुर्जर

146 7

1.202

0.004 चांदपुरा

मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई बेवा नंदा जाती गुर्जर

143 8

0,178

0.004 चांदपुरा

मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई बेवा नंदा जाती गुर्जर

9

113

0.114

0.007 चांदपुरा

मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई बेवा नंदा जाती गुर्जर 566

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

                       मांगीलाल जगदीश बलवान पिता नंदा सरदार बाई
    10         114                                                      चांदपुरा     0.012          0.001
                       बेवा नंदा जाती गुर्जर
    11         119     लालसिह पिता भावना जाती गुर्जर                    चांदपुरा     0.065          0.003
                       शिवसिंह कालूसिंह नारायणसिह पिता भोनसिह
    12         96      मोहनबाई गुड्डीबाई पुत्री भोनसिह राधाबाई बेवा     चांदपुरा     0.179          0.006
                       भोनसिह गुर्जर
                       शिवसिंह कालूसिंह नारायणसिह पिता भोनसिह
    13         95      मोहनबाई गुड्डीबाई पुत्री भोनसिह राधाबाई बेवा    चांदपुरा      0.089          0.006
                       भोनसिह गुर्जर
                       शिवसिंह, उंकारलाल  पिता बापूलाल मु, जड़ावबाई
    14         93                                                       चांदपुरा     0.255          0.004
                        बेवा बापूलाल जाती गुर्जर
    15        87/1     नारायण पिता भेरू जाती गुर्जर                    चांदपुरा      0.070          0.004
    16        87/2     रतनलाल   पिता भेरू जाती गुर्जर                   चांदपुरा     0.070          0.004
    17        87/3     हरिसिह पिता कवरलाल जाती गुर्जर                  चांदपुरा      0.139          0.003
    18        2/1/1    बालूसिंह पिता कवरलाल जाती गुर्जर                चांदपुरा      0.273          0.004
    19        2/1/2    चैनसिह पिता कवरलाल जाती गुर्जर                  चांदपुरा      0.208          0.003
   20        2/1/3     भगवानसिंह पिता कवरलाल जाती गुर्जर               चांदपुरा      0.278          0.004
   21        2/1/4     हरिसिह पिता कवरलाल जाती गुर्जर                  चांदपुरा      0.223          0.003
   22         2/2      नारायण पिता भेरू जाती गुर्जर                    चांदपुरा      0.491          0.003
   23         2/3      रतनलाल पिता भेरू जाती गुर्जर                    चांदपुरा      0.491          0.003
कुल योग       23                                                                     972.25         0.133

567

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम मोगियापुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम मोगियापुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

 और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार
 कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना    चस्पा कर
 इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का
 अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।
ग्राम-मोगियापुरा                                                 तहसील -खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)
                                                                                           उपयोगकर्ता के
            खसरा                                                                 कुल      अधिकार के लिए
   अनु
                             भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम           ग्राम का नाम
  क्रमांक   क्रमांक                                                              क्षेत्रफल अपेक्षित भूमि
                                                                                            (हेक्टेयर में)
    1        92/1     भोनेसिह पिता नंदा जाती गुजर                  मोगियापुरा    2.720         0.014
            90/1/1    रतिराम पिता बदन जाती दांगी                   मोगियापुरा    0.181         0.002
    2
            90/1/2   गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी              मोगियापुरा    0.182         0.002
    3
    4       90/1/3    मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी               मोगियापुरा     0.363         0.002
    5       90/1/4    मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी               मोगियापुरा     0.364         0.002
    6       90/1/5   रतिराम पिता बदन जाती दांगी                   मोगियापुरा     0.183         0.001
    7       90/1/6   गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी              मोगियापुरा    0.182         0.002
    8                रतिराम पिता बदन जाती दांगी                   मोगियापुरा     0.089         0.002
            91/1/1
    9       91/1/2   गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी             मोगियापुरा     0.089         0.002
   10        91/2    मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी                 मोगियापुरा    0.178         0.001
   11       90/1/1   रतिराम पिता बदन जाती दांगी                    मोगियापुरा    0.181         0.001
            90/1/2   गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी             मोगियापुरा     0.182         0.002
   12
            90/1/3   मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी                मोगियापुरा     0.363         0.001
   13
   14       90/1/4   मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी                मोगियापुरा     0.364         0.001
   15       90/1/5   रतिराम पिता बदन जाती दांगी                   मोगियापुरा     0.183         0.002

568

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

 16       90/1/6   गोकुल पसाद पिता बदन जाती दांगी
 17      107/1/1   रतिराम पिता बदन जाती दांगी
 18      107/1/2   गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी
 19      106/1/1   रतिराम पिता बदन जाती दांगी
 20      106/1/2    गोकुल प्रसाद पिता बदन जाती दांगी
 21       106/2    मांगीलाल पिता भेरू जाती दांगी
 22     108/1/1   मांगीलाल पिता गंगारम जाती दांगी
23       108/2     गंगाधर पिता प्रऋलालाद जाती दांगी
24      54/1/3/2  बल्लभ सिंह  पिता बदन जाती सौंधिया
25      54/1/3/3    शिव सिंह पिता बदन जाती सौंधिया
26

[भाग 1

                                                                     मोगियापुरा     0.182        0.003
                                                                     मोगियापुरा     0.164        0.003
                                                                     मोगियापुरा    0.164         0.003
                                                                    मोनियापुरा      0.136        0.001
                                                                    मोगियापुरा      0.135        0.001
                                                                    मोगियापुरा     0.272         0.001
                                                                    मोगियापुरा     0.381         0.004
                                                                     मोगियापुरा    0.149         0.006
                                                                     मोगियापुरा    0.156         0.002
                                                                    मोगियापुरा     0.156         0.002
             54/1/4/1  शिवनारायण पुरसिह पिता करणसिंह जाती साँधिया   मोगियापुरा     0.234         0.002
     27      54/1/6/1   रतनलाल पिता बंशीलाल जाती सौंधिया            मोगियापुरा     0.117         0.002
     28     54/10/2/1   श्रीलाल पिता बंशीलाल जाती सौंधिया           मोगियापुरा     0.268         0.001
     29     54/10/2/2  हेमराज पिता रतनलाल जाती सौंधिया              मोगियापुरा     0.269         0.001
     30     54/10/2/3  धीरप सिंह  पिता बंशीलाल जाती सौंधिया         मोगियापुरा     0.269         0.001
     31     54/10/2/4  कुमेरसिंह सिंह पिता बंशीलाल जाती सोधिया      मोगियापुरा     0.268         0.001
     32      54/11/1   बालूसिंह पिता श्रीलाल जाती साँधिया           मोगियापुरा     0.477         0.001
     33    54/11/2/1/1 जसवन्तसिंह पिता बनेसिंह जाती सौंधिया         मोगियापुरा     0.114         0.001
                       गंगधार पिता प्रहलाद शांतिबाई पुत्री प्रल्हाद जाती
     34      278/54                                                 मोगियापुरा     0.583         0.019
                       दांगी
    35       53/1/1    रतनलाल पिता बंशीलाल जाती सौंधिया दांगी       मोगियापुरा     0.056         0.003
    36       53/1/2    धीरपसिह पिता बंशीलाल जाती सौंधिया दांगी      मोगियापुरा     0.055        0.003
    37       53/1/3    कुमेरसिंह पिता बंशीलाल जाती सौंधिया दांगी    मोगियापुरा     0.055        0.003
    38       53/1/4    श्रीलाल पिता बंशीलाल जाती सौंधिया दांगी     मोगियापुरा     0.055         0.003
                      रंगलाल पिता जयकिशन राधेश्याम पिता छीतरमल
    39       53/1/2                                                 मोगियापुरा    0.222         0.003
                      जाती जाट
                       श्रीलाल पिता फतेसिंह दरियाव बाई बेवा फतेसिंह
    40       53/2/1                                                मोगियापुरा     0.053         0.002
                      जाती सौंधिया
    41      53/2/2    मांगीलाल पिता केशर जाती साँधिया              मोगियापुरा     0.052         0.002
    42      53/2/3    हरिसिह पिता आनरसिह जाती साँधिया              मोगियापुरा     0.053         0.002
    43        52/1     मांगीलाल पिता बदन जाती सौंधिया               मोगियापुरा    0.437         0.004
                      श्रीलाल पिता फतेसिंह दरियाव बाई बेवा फतेसिंह
   44       52/2/1                                                 मोगियापुरा     0.048         0.004
                      जाती सौंधिया
   45       52/2/2    मांगीलाल पिता केशर जाती सौंधिया              मोगियापुरा     0.049         0.004
   46       52/2/3    कमलसिंह   पिता आनरसिह जाती सौंधिया           मोगियापुरा     0.049         0.003
                      केशर पिता नाथू जाती चामर या जमीन दोलाज
   47        126                                                   मोगियापुरा     0.368         0.009
                      दर्ज है
कल योग        47                                                                  11.850        0.137

569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

प्ररुप - घ

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012(क्रमांक ५ सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम दोलाज तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम दोलाज तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!

ग्राम -दोलाज

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

1

220/1 रामबाबू पिता मोती जाती दांगी

2

220/2

बलबक्ष देवीलाल पिता घिसा देवीसिंह पिता पाचूलाल जाती दांगी

3

220/3

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

दोलाज

0.190

0.001

0.101

0.001 दोलाज

0.065

0.001 दोलाज

राधेश्याम रामबाबू कैन्हयालाल इंदरसिंह पिता रामलाल सुन्दरबाई बेवा रामलाल जाती दांगी

4

220/4

0.178

0.001 दोलाज

पुरसिह, बद्रीलाल पिता गोपीलाल मांगीलाल , विष्णु पिता शिवसिंह भावरीबाई बेवा शिवसिंह जाती दांगी

36

5

0.010

0.560

फूलसिंह उकारबगस पिता देवीसिंह जाती दांगी

6

32

दोलाज 1

0.009

0.821

दोलाज

बलचनद पिता पुरालाल रतनलाल पिता बक्षु जाती ब्राम्हण

7

0.125

0.0004 दोलाज

रोडमल पिता रामबक्श पुरीबाई पिता रामबक्श धापूबाई बेवा रामबक्श जाती दांगी

रामचरण पिता देवीलाल जाती दांगी 8

12/2/1

9

मांगीलाल पिता देवीलाल जाती दांगी 12/2/2

0.187

दोलाज

0.007

दोलाज

0.187

0.006 570

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

 10        21      देवीसिंह पिता जगन्नाथ जाती दांगी
11         15      राम बक्षु पिता कालूसिंह जाती दांगी
12         3/1     बापूलाल पिता घिसा जाती दांगी
13         3/2     रतन पिता घिसा जाती दांगी
14         3/3     मनोहर पिता हीरालाल जाती दांगी
15         3/4     रतन पिता घिसा जाती दांगी
16         3/5     बापूलाल पिता घिसा जाती दांगी
17         3/6

[भाग 1

                                                                   दोलाज        0.275         0.003
                                                                   दोलाज        0.684         0.011
                                                                  दोलाज         0.190         0.001
                                                                  दोलाज         0.190         0.001
                                                                  दोलाज         0.190         0.001
                                                                  दोलाज         0.300         0.001
                                                                  दोलाज         0.300         0.001
                    गोकुल लालजी मदनलाल भावरीबाई पिता नंदा
                                                                  दोलाज        0.300          0.001
                   उर्फ ननदराम जाती दांगी
                   मांगीलाल विष्णु भावरीबाई पिता शिवसिंह जाती
 18        3/7/1                                                  दोलाज        1.083          0.001
                   दांगी
                   पुरसिह पिता गोपीलाल मांगीलाल पिता शिवसिंह
 19        3/8     बद्रीलाल पिता गोपीलाल विष्णु पिता शिवसिंह      दोलाज        0.650         0.001
                   भावरीबाई बेवा शिवसिंह जाती दांगी
 20        3/9     बापूलाल पिता घिसा जाती दांगी                   दोलाज        0.750         0.001
                   पुरसिह पिता गोपीलाल मांगीलाल पिता शिवसिंह
 21        17/1    बद्रीलाल पिता गोपीलाल विष्णु पिता शिवसिंह      दोलाज        0.170         0.001
                   भावरीबाई बेवा शिवसिंह जाती दांगी
 22        17/2    मनोहर पिता हीरालाल जाती दांगी                  दोलाज        0.043         0.001
23        17/3     रतन पिता घिसा जाती दांगी                       दोलाज        0.043         0.001
                    गोकुल लालजी मदनलाल भावरीबाई पिता नंदा
 24       17/4                                                    दोलाज        0.043         0.002
                   उर्फ़ ननदराम जाती दांगी
25        102/1    बजेसिह पिता देवीलाल जाती दांगी                दोलाज         0.175         0.002
26        102/2     हजारीलाल पिता देवीलाल जाती दांगी             दोलाज         0.175         0.002
27       102/3     शिवनारायण पिता देवीलाल जाती दांगी              दोलाज        0.175         0.002
28        102/4    रामप्रसाद पिता देवीलाल जाती दांगी              दोलाज        0.175         0.002
29       102/5     कैलाश पिता देवीलाल जाती दांगी                 दोलाज         0.174         0.002
                  शिवलाल    रामप्रसाद कैलाश पिता देवीलाल
                  जाती दांगी शिवलाल गेंदालाल पिता मांगीलाल
30       103/1                                                   दोलाज         0.543         0.001
                  पनिबाई बेवा मांगीलाल गीताबाई बदमाबाई पुत्री
                  मांगीलाल जाती चामर

571

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1

31

103/2/1

0.535

0.001 दोलाज

राधेश्याम पिता बदनजी देवेंद्र पिता रतन जाती दांगी

32

103/2/2

0.008

0.001 दोलाज

राधेश्याम पिता बदनजी देवेंद्र पिता रतन जाती दांगी

मांगीलाल पिता हीरालाल जाती दांगी 33 103/3/1

रामगोपाल पिता हीरालाल जाती दांगी 34 103/3/2

35

120/1 पूरा , धुलिया पिता भगीरथ जाती चमार

36

120/5 पूरा , धुलिया पिता भगीरथ जाती चमार

रोडजी रामगोपाल पिता कवरलाल जाती दांगी 37 120/9/2

37

कुल योग

प्ररुप - घ

0.001

0.505

दोलाज

0.001

0.505

दोलाज

0.251

0.003 दोलाज

0.002

0.255

दोलाज

0.002

0.023

दोलाज

0.086

11.12

(नियम 6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन अधिनियम 2012 ( क्रमांक ५ सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की पृष्ठ क्रमांक 5652 से 5693 तक दिनांक 11-11-2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए मोहनपुरा बाईतट परियोजना से ग्राम गणेशपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ से ग्राम गणेशपुरा तहसील खिलचीपुर जिला राजगढ़ के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन , केबल एव डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है!

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11-11-2022 को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्रामपंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसुचना चस्पा कर इसकी सुचना भूस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है !

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वरा , पाइप लाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा!

ग्राम- गणेशपुरा

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम खसरा क्रमांक

अनु क्रमांक

37/1

1

देवीसिंह पिता रघुनाथ जाती सोंधिया

जगदीश पिता फतेसिंह जाती सौंधिया 37/2

2

3

मांगीलाल पिता कनीराम जाती सौंधिया 2/1/4/1

3

कुल योग

तहसील-खिलचीपुर (टप्पा-छापीहेड़ा)

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.001

0.390

गणेशपुरा

0.002

0.309

गणेशपुरा

1.012

0.026

गणेशपुरा

1.71

0.029

पल्लवी वैध , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

572

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन , दिनांक 4 जनवरी 2023 क्र. 41 -भू- अर्जन-राजस्व प्र. क्र.- 003 - अ- 82-2022-23

प्रारूप "घ"

(नियम-8 के अंतर्गत)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाईन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी समक्ष प्राधिकारी की अधिसूचना कमांक भू-अर्जन / 783 दिनांक 20.05.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने परियोजना के लिए अमृत परियोजना के अंतर्गत ट्रेकमेन त्रिवेणी घाट से लेकर भूखीमाता मंदिर तक नदी के बायी तरफ तथा भूखीमाता मंदिर से लेकर मंगलनाथ मंदिर तक बायी तरफ हेतु परियोजना हेतु कस्बा उज्जैन तहसील व जिला उज्जैन के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूगि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूधना राजपत्र में दिनांक. 24 जून 2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राग पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईप लाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगभो से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसरा क्रमांक

जिला     तहसील        ग्राम/पटवारी                  उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की
                                                    जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
                      कस्बा उज्जैन  663/1           0.274
 उज्जैन   उज्जैन नगर
                                     661/1          0.240
 उज्जैन   उज्जैन नगर  कस्बा उज्जैन
                                    662
                      कस्बा उज्जैन  655             0.052
 उज्जैन   उज्जैन नगर
                      कस्बा उज्जैन   658/1          0.0627
 उज्जैन   उज्जैन नगर
                                    190             0.031
 उज्जैन   उज्जैन नगर  कस्बा उज्जैन
                                    189/5           0.102
 उज्जैन   उज्जैन नगर  करबा उज्जैन
                       करबा उज्जैन   189/4           0.103
 उज्जैन   उज्जैन नगर
                                     189/2           0.080
 उज्जैन   उज्जैन नगर   कस्बा उज्जैन
                                     191
                                     192
                                                     0.072
 उज्जैन   उज्जैन नगर   कस्बा उज्जैन  191/1
                                     656             0.089
 उज्जैन   उज्जैन नगर   कस्बा उज्जैन
                                     657
                       कस्बा उज्जैन  2746/6          1.080
  उज्जैन  उज्जैन नगर
                                     2746/7
                       कस्बा उज्जैन  2690            0.021
  उज्जैन   उज्जैन नगर
                                     95              0.236
  उज्जैन  उज्जैन नगर   कस्बा उज्जैन
                                     97

98/1

कल्याणी पाण्डेय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

573

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 दिसम्बर 2022

क्र. एफ. एसएनटी - 14-0090-2022- इकतालीस - 1.- राज्य शासन , एतद्वारा , संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार मध्यप्रदेश विज्ञान , प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति, 2022 ( Madhya Pradesh Science , Technology & Innovation Policy, 2022 ) जारी करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अंशुल गुप्ता, उपसचिव.

परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश विज्ञान , प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति 2022 (MP - STIP 2022 )

सत्यमेव जयते

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ,

मध्यप्रदेश शासन

574

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[भाग 1

विषय तालिका

1. परिचय ..

1.1 . परिकल्पना .

1.2. उद्देश्य

2. नीतिगत प्राथमिकताएं

2.1. विज्ञान , प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की रचना ..

2.1.1. पारिस्थितिकी तंत्र की रचना .

2.1.2 . विज्ञान का लोकप्रियकरण

2.1.3 . STI पारिस्थितिकी तंत्र को गतिशील करने हेतु पूरक नीतियां ) Follow - up policies ( .

2.1.4. प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अभिनव प्रयोगों एवं सफल उदाहरणों का अनुकरणः.

2.2. अनुसंधान एवंविकास

2.2.1 . फोकस क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास..

2.2.2. अनुसंधान एवं विकास व्यय

2.2.3. अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन .

2.2.4. पारंपरिक ज्ञान, विरासत और मैदानी स्तर पर नवाचार के लिए अनुसंधान एवं विकास ..

2.2.5. जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा के लिए अनुसंधान एवं विकास .

2.2.6. अनुसंधान एवं विकास के लिए नीतिगत लक्ष्य

2.3 . क्षमतावर्धन और कौशल विकास .

2.3.1 . क्षमतावर्धन के लिए रणनीतिक कार्ययोजना-.

2.3.2. उत्कृष्टता केंद्र ) CoE( .

2.3.3. क्षमतावर्धन के लिए नीतिगत लक्ष्य-

2.4 . सुशासन में STI का उपयोग

2.4.1. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स,

2.4.2. 5G

2.4.3. इंटरनेटऑफ़ थिंग्स ( IoT) ...

2.4.4. ब्लॉकचेन

2.4.5.ड्रोन

2.4.6 .ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी /.

2.4.7. क्वांटम कम्प्यूटिंग....

2.4.8. रोबोटिक

2.5. पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डेटा

2.5.1 . नवाचार के लिए डेटा.

2.5.2. नीति निर्माण के लिए डेटा .

575

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

2.5.3 . बेहतर प्रशासन के लिए डेटा ..

2.5.4. समावेशन के लिए डेटा.

2.5.5. डेटा के मूल्य को पहचानना..

2.5.6. डेटा सुरक्षा .

2.6. उत्कृष्ट संस्थानों के साथ समन्वय..

3. नीति क्रियान्वयन की रूपरेखा

3.1. वितीय प्रबंधन

3.2. प्रशासकीय तंत्र

3.3. नीति कीअवधि और अंतरिम समीक्षा.

परिशिष्ट.

A.1 . परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश की प्रौद्योगिकी पहल और सफलता के उदाहरण..

A.2. परिशिष्ट- II: उभरती प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग के उदाहरण

आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस एवं एनालिटिक्स के संभावित उपयोग के उदाहरण.

ब्लॉकचेन के संभावित उपयोग के उदाहरण .

ड्रोनके संभावित उपयोग के उदाहरण ...

A.3. परिशिष्ट III - शब्दकोष .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

576

[भाग 1

1. परिचय

आजादी की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत "आजादी का अमृत महोत्सव " मना रहा है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश, पिछले कुछ वर्षों में तेज़ गति से विकास करते हुए विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। अपने जनसांख्यिकीय लाभांश पर विश्वास व्यक्त करते हुए, भारत ने वर्ष 2025-26 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की हैं ।

राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सतत प्रयासरत है। राज्य ने 550 बिलियन डॉलर के जीएसडीपी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार किया है। मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2022 में लगभग रु. 11.69 लाख करोड़ था, और यह वित्तीय वर्ष 2019-2022 की अवधि में लगभग 12.57% की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। ' अपने प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और उन्नत औद्योगिक अधोसंरचना के साथ ही साथ , उपयुक्त नीति और निवेश के सम्मिश्रण से प्रदेश के विकास दर को और भी गति प्रदान की जा सकती हैं।

आर्थिक विकास , रोजगार सृजन , सामाजिक विकास और सुशासन में विज्ञान , प्रौद्योगिकी और नवाचार ( STI ) की महत्वपूर्ण भूमिका है। तकनीकी के क्षेत्र में होने वाले नित नए प्रयोगों और नई प्रौद्योगिकियों के उद्भव ने विकास के स्थापित मापदंडों के पुनर्मूल्यांकन और नई नीतिगत पहलों को क्रियान्वयित करने की संभावनाएं प्रकट की हैं ।

इस नीति का उद्देश्य मध्यप्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देकर उद्यम और नवोन्मेष को प्रोत्साहित करने वाले पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का है। यह नीति नागरिकों, उद्यमों और सरकार को एक समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण हेतु सहयोगात्मक नवाचार करने में सक्षम बनाएगी । यह नीति जमीनी स्तर पर पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों एवं स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देकर 'आत्मनिर्भर भारत' के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायक सिद्ध होगी।

1.1. परिकल्पना

"मध्यप्रदेश विज्ञान , प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति- 2022 " (MPSTIP ) समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने , विज्ञान और प्रौद्योगिकी ( S& T) आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देने. पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित करने और अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में जनसाधारण की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की कल्पना करती है।

1.2 . उद्देश्य

"मध्य प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति- 2022 " (MPSTIP ) के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

i. मध्य प्रदेश को देश में शीर्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार ( STI ) गंतव्य के रूप में स्थान दिलाना।

ii . मानव संसाधन, निवेश , और ज्ञान आधारित श्रम शक्ति जैसे कारकों को सुदृढ़ करके वर्ष 2030 तक 'इंडिया इनोवेशन इंडेक्स' (अपने मौजूदा 13 वेंरैंक से) में मध्यप्रदेश को शीर्ष 5 राज्यों में स्थान दिलाना । 2

' भारतीय रिजर्व बैंक, ' भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका" पर आधारित अनुमान यहां उपलब्ध है:

https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=21102

इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इनोवेशन परिदृश्य और प्रदर्शन के आधार पर राज्यवार रैंकिंग प्रस्तुत करता है। मानव संसाधन, निवेश, ज्ञान आधारित श्रम शक्ति, व्यापारिक वातावरण, सुरक्षा, और कानूनी वातावरण पांच नवाचार सूचकांक हैं ।

577

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

एक प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर मध्यप्रदेश को अनुसंधान प्रकाशन, स्टार्टअप, औद्योगिक डिजाइन संबंधी नवाचार और पेटेंट जैसे संकेतकों को सुदृढ़ कर प्रदेश में ज्ञान आधारित उत्पादन को बढ़ाने में मदद करना ।

iv. विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राज्य के समग्र व्यय को बढ़ाना और राज्य में अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्षेत्रों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करना ।

v. मध्यप्रदेश के शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार (जैसे कि'विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार (SSB)' ) प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।

vi. एसटीईएम ( STEM) प्रयोगों और प्रतियोगिताओं के साथ पाठ्यक्रम को समृद्ध करकें प्राथमिक स्तर से ही, विशेष रूप से छात्राओं के बीच एसटीईएम (STEM ) शिक्षा को बढ़ावा देकर स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर पर एसटीईएम पाठ्यक्रमों में नामांकन अनुपातकोबढ़ाना।

vii. वैज्ञानिक प्रमाणीकरण और व्यावसायीकरण के माध्यम से पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक आदर्श ढांचें कोविकसित करना।

viii . धरातल कीआवश्यकताओं के अनुरूप नवाचारों को बढावा देना।

ix . कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ऊर्जा जैसे आर्थिक क्षेत्रों में नवाचार के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना और इन क्षेत्रों में निजी उद्यमोंके प्रोत्साहन के लिए आवश्यक अनुसंधान , विकास और नवाचार अधोसंरचना का निर्माण करना।

x. नवीन प्रौद्योगिकियों पर आधारित सक्रिय, कुशल और पारदर्शी G2C और G2B प्रणालियां विकसित कर जन आवश्यकताओं का सटीक आंकलन कर घर पहुँच सेवा उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

xi. मेटावर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग , 5जी, सेमीकंडक्टर्स, आईओटी, ब्लॉकचैन और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज, एआई और एआर/वीआर जैसी नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में विश्वस्तरीय मानव संसाधन का सृजन कर कौशल संवर्धन के क्षेत्र में अग्रेषित होना।

xii. शासकीय डोमेन में उपलब्ध विशाल डेटा भंडार का लाभ उठाकर, गोपनीयता- संरक्षण संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक सर्वसुलभ सैंडबॉक्स वातावरण निर्मित कर डेटा आधारित स्टार्टअप्स को बढावा देने के लिए एक प्रभावी और उत्तरदायी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण।

xiii. नवीन एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों के अधिग्रहण, हस्तांतरण, अनुकूलन और उपयोग को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देना।

578

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

2. नीतिगत प्राथमिकताएं

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह नीति निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी।

2.1 . विज्ञान , प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की रचना

2.1.1 . पारिस्थितिकी तंत्र की रचना

यह नीति उद्योग , अकादमिक , स्टार्टअप, वैज्ञानिक संस्थान, समाज और सरकार , इन सभी हितधारकों के मध्य सूचना एवं ज्ञान संबंधी सहयोग , वित्त पोषण और नवाचार संबंधी समन्वयन स्थापित करने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगी , जो एसटीआई गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी । इस मंच का उद्देश्य ज्ञान के सृजन और नवाचार के लिए जरुरी बहु- हितधारक सहयोग की प्रक्रिया को मजबूत करना है।

औ‌द्योगिक संगठन

वैज्ञानिक संगठन

उ‌द्योग संगठन

औ‌द्योगिक संगठन

युवा वैज्ञानिक और प्रौ‌द्योगिकीविद्

उद्यमी

वि‌द्यार्थी एवं वि‌द्वान

शैक्षणिक संस्थान

विद्यालय

उच्च, तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा संस्थान

भारतीय विश्ववि‌द्यालय , प्रशिक्षण संस्थान शैक्षणिक संस्थान

अनुसंधान एवं विकास संस्थान

केंद्र सरकार के संस्थानकेंद्रीय संस्थान

राज्य संस्थान

हितधारक

स्वतंत्र वैज्ञानिक

युवा वैज्ञानिक और पौ‌द्योगिकीविद्

विज्ञान और प्रौ‌द्योगिकी व्यवसायी

मान्यता प्राप्त इनोवेटर्स

निजी निवेशक / उ‌द्योग / वैश्विक भागीदार

निजीनिवेशक उद्यम पूंजीपति

उद्योग

निजी निवेशक उ‌द्योग / वैश्विक भागीदार

वैश्विक भागीदार

अनुसंधान एवं विकास संस्थान

निजी संस्थान

शासन

शासन

केन्द्रीय शासन

मध्यपदेशशासन

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

अन्य राज्य शासन

विदेशी शासन

पारिस्थितिकी तंत्र के लिए रणनीतिक कार्य योजना ( Strategic actions)

i. विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों के साथ एक "इनोवेशन प्रमोशन ग्रुप " (IPG ) की स्थापना की जाएगी , जो नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के नोडल के रूप में कार्य करेगी।

ii. शिक्षाके प्रारंभिक चरण से ही विज्ञान और गणित विषय को छात्रों में लोकप्रिय कर उच्चतर माध्यमिक स्तर और स्नातक स्तर पर एसटीईएम ( STEM ) विषयों का प्रसार बढाने हेतु लक्षित गतिविधियाँ आयोजित की जायेंगी । ग्रामीण , विकासखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर विज्ञान एवं गणित की रोमांचक प्रतियोगित्ताओं का आयोजन, जिला स्तरीय युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, नवाचार प्रतियोगिता एवं ग्रामीण स्तर पर चलित विज्ञान प्रदर्शनियों के माध्यम से छात्रों एवं जनसाधारण को इन विषयों के लिए प्रेरित एवं मार्गदर्शित करने का प्रयास किया जाएगा।

प्रासंगिक नवाचार और विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष संस्थानों (जैसे आईआईटी, आईआईएम , एम्स, एनआईटी, आईआईआईटी, एनआईडी, एनआईएफटी, एनएलएस ) की क्षमताओं का उपयोग करें और इन संस्थानों को मध्यप्रदेश के एक जिले को गोद लेकर ( Adopt) उस जिले में स्थानीय रूप से विज्ञान एवं नवाचार को बढावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

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iv. सेमिनार और संगोष्ठी के माध्यम से नवाचार और अनुभवों के आदान- प्रदान को बढ़ावा देने एवं निजी क्षेत्र के साथ समन्वय के माध्यम से स्टार्टअप्स को प्रारम्भिक वित्त-पोषण, मेंटरशिप, प्रशिक्षण और श्रेष्ठ प्रथाओं का लाभ उठाने में मदद करने हेतु अग्रणी संस्थानों (जैसे आईआईटी , आईआईआईटी, आदि) में नवाचार समूहों, इन्क्यूबेटरों और एक्सेलेरटरों की स्थापना की जाएगी।

V. शासकीय कार्यों में नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए 'राज्य नवाचार कोष' की स्थापना की जायेगी। इसका उपयोग डिजिटल पब्लिक गुड्स बनाने की दिशा में काम करने वाले स्टार्टअप्स के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए भी किया जा सकताहै।

vi. मध्यप्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और इनक्यूबेशन केंद्रों की संख्या बढ़ाने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में जमीनी स्तर पर नवाचारों, प्रकाशन, औद्योगिक डिजाइन, दायर किए गए पेटेंट आदि जैसे ज्ञान सृजन संबंधी संकेतकों पर ध्यान केन्द्रित करना।

vii. छात्रों को प्रारंभिक चरण से एसटीईएम क्षेत्रों में अवसरों और आवश्यकताओं को समझने में मदद करने के लिए सभी हितधारक समूहों (आर एंड डी समूह, अकादमिक, उद्योग प्रतिनिधियों ) के साथ छात्रों को बातचीत की सुविधा देने के लिए परामर्श मंच उपलब्ध कराया जायेगा ।

viii . शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में अनुसंधान और उत्पादों के व्यावसायीकरण के लिए एक उपयुक्त पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे।

ix. राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच सहयोग , समन्वयन और अभिसरण के लिए एक मंच विकसित किया जायेगा ।

2.1.2 . विज्ञान का लोकप्रियकरण

इस नीति का उद्देश्य विज्ञान को अर्थपूर्ण , आकर्षक , सहयोगी और व्यावहारिक बनाकर छात्रों और समाज में लोकप्रियता दिलाना है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के लिए उत्सुकता और सराहना पैदा कर, छात्रों और युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिज्ञासु बनाकर, विज्ञान सीखने कीलालसा का सृजन करना है ।

i. म.प्र. शासन द्वारा एक छात्र- विज्ञान मंच (प्लेटफार्म ) स्थापित किया जाएगा, जो राज्य में छात्रों और युवा वयस्कों के लिए एक केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष के रूप में काम करेगा। मंच उन गतिविधियों के लिए सामग्री प्रदर्शित करेगा जिन्हें सार्वजनिक- निजीभागीदारी के माध्यम से विकसित किया जाएगा, जैसे:

a. वीडियो, गाइड और किट के साथ छात्रों के लिए विज्ञान के प्रयोग।

b. कथानक एवं किस्सागोई के माध्यम से वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझाने के लिए समृद्ध एनिमेटेड मल्टीमीडिया सामग्री विकसित की जाएगी।

с. विज्ञान मेले, प्रतियोगिता और संगोष्ठी के बारे में जानकारी।

d. लघु-स्तरीय प्रयोगों के लिए विद्यार्थीअनुदान।

e. विज्ञान और प्रौद्योगिकीपाठ्यक्रमों के साथ -साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए विज्ञान छात्रवृत्ति।

f. STEM पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए भारत और भारत के बाहर के विश्वविद्यालयों के साथ अल्पकालिक विनिमय कार्यक्रमों के लिएछात्रवृत्ति।

g. विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीविका के अवसरों का संग्रहण!

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h. उद्योग , विश्वविद्यालय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप्स में युवाओं के लिए इंटर्नशिप एवं अवसर।

i. क्षेत्रीय समस्याओं को हल करने के बारे में विचार करने हेतु छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए स्थानीय संदर्भ के साथ विज्ञान की चुनौतियों का संग्रहण ।

j. राज्यमें वैज्ञानिक एवं सृजनात्मक शिक्षा के समस्त केन्द्रों की जानकारी।

k. विज्ञान पर उपलब्ध भारतीय और वैश्विक सामग्री (वीडियो श्रृंखला, वृत्तचित्र और अध्ययन सामग्री सहित) तक पहुंच।

1. उभरते प्रौद्योगिकी संसाधन जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम और सफल अनुप्रयोगों का संग्रहण।

m. विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सीएसआर गतिविधियों और अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों के लिए उद्योग और निजी क्षेत्र के लिए मंच।

ii. प्रमुख शिक्षण संस्थानों (जैसे IIT, NIT, IIIT , आदि) के सहयोग से रचनात्मक शिक्षण के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र शिक्षा प्रणाली में प्रचलित विशिष्ट पठन-आधारित शैक्षणिक दृष्टिकोण के विपरीत व्यावहारिक अनुभवात्मक शिक्षा के लिए एक संसाधन के रूप में काम करेगा। यह केंद्र रोचक विज्ञान प्रयोगों के आधार पर वैचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित गतिविधियों में प्राध्यापकों एवं महाविद्यालयीन छात्रों को सम्मिलित करेगा और हाई-स्कूल के छात्रों को इंटर्नशिप, कार्यशालाओं, प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से इस फोरम में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा।

छात्रों के साथ -साथ पर्यटकों एवं आम जन में विज्ञान के प्रति अभिरुचि जगाने के लिए विज्ञान से परिपूर्ण शैक्षणिक और मनोरंजक विज्ञान केंद्र बनाने के लिए एक 'विज्ञान पार्क' योजना बनाई जाएगी । विज्ञान पार्क निम्नलिखित पहलूओं को समाहित कर, आकर्षण काकेंद्र बनकर उभरने का प्रयास करेगाः

a. एक विज्ञान संग्रहालय, जिसमेंः

विज्ञान अवधारणाओं और नवाचारों (विमानन, अंतरिक्ष, जीव विज्ञान, आनुवंशिकी, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, जलवायु , आदि) को प्रदर्शित करने वाली विषयगत दीर्घाएँ।

'विज्ञान आविष्कार गैलरी' जो विश्व के महानतम वैज्ञानिक आविष्कारों के इतिहास को प्रदर्शित करेगी।

इंटरैक्टिव विज्ञान प्रयोगों को प्रदर्शित करने वाला एक 'एक्सप्लोरेटोरियम' (Exploratorium) ।

एक तारामंडल जो खगोल विज्ञान कार्यक्रमों को प्रदर्शित करेगा और सम्बंधित कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।

b. नवीन एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी की एक प्रदर्शनी जो स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए नवीन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करेगी ।

с. 'पारंपरिक और आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक प्रदर्शनी', जो भारत की समृद्ध वैज्ञानिक विरासत और आधुनिक समय की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी। भारत के पारंपरिक विज्ञान जैसे आयुर्वेद तथा भारत की आधुनिक सफलताएँ जैसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों एवं प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भारतीय विद्वानों एवं वैज्ञानिकों के योगदान को प्रदर्शित करेगी।

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d. विज्ञान फिल्मों, वृत्तचित्र , साइंस इवेंट्स (उदाहरण के लिए सैटेलाइट, रॉकेट लॉन्च आदि) के प्रसारण विज्ञान वार्ताओं कीमेजबानी और सेमिनार इत्यादि के आयोजन के लिए अत्याधुनिक थियेटर की स्थापना।

e. एक 'कोडिंग लैब' जो "लर्न टू कोड" पाठ्यक्रम और रोचक गतिविधियाँ संचालित करेगा और निजी क्षेत्र के सहयोग से छात्रोंको प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

1. एक "क्यूरियोसिटी लैब " की स्थापना की जाएगी जो निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के साथ मिलकर विज्ञान संबंधी नए प्रयोग और रोचक अनुभव विकसित करेगी तथा जिज्ञासु वैज्ञानिकों का एक सक्रिय समूह बनाकर छात्रों को विज्ञान मॉडल एवं एप्लिकेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित करें।

iv. वैज्ञानिक महत्व के स्थलों में रुचि जगाने के लिए विज्ञान आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा:

a. संभावित खौगोलिक-पर्यटन स्थलों की पहचान और विकास (जैसे उज्जैन तारामंडल , डोंगला वेधशाला और प्रस्तावित मांडूएस्ट्रो-पार्क)

b. यूनेस्को के सहयोग से पुरातात्विक स्थलों, स्मारकों और आध्यात्मिक विरासत स्थलों का विकास और संरक्षण और मध्यप्रदेश की स्थापत्य एवं वैज्ञानिक विरासत को प्रदर्शित करने की पहल।

2.1.3. STI पारिस्थितिकी तंत्र को गतिशील करने हेतु पूरक नीतियां (Follow - up policies )

MPSTIP का अधिकतम प्रभाव तब होगा जब नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के मांग पक्ष के साथ- साथ आपूर्ति पक्ष को भी शासकीय पहलों के माध्यम से समर्थन दिया जाए । मांग पक्ष को मजबूती देने के लिए मुख्यतः आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में निवेश को प्रोत्साहन और तकनीकी उद्यमिता को समर्थन देना होगा । आपूर्ति पक्ष में, सरकार को गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनो का विकास सुनिश्चित करने वाले कौशल उन्नयन तंत्र के विकास और एक समृद्ध एवं खुला डेटा पारिस्थितिकी तंत्र (Open Data System ) बनाने की आवश्यकता होगी । इन लक्ष्यों कीप्राप्तिके लिए, निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है -

i . मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नीति ( MPEIT)

सरकार का लक्ष्य नवाचार- आधारित विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में निवेश को बढ़ावा देकर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम लिंकेज के माध्यम से एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र को प्रगाढ़ बनाकर विनिर्माण गतिविधियों में तेजी लाने एवं मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में विनिर्माण की हिस्सेदारी बढाने की है। इसे प्राप्त करने के लिए. राज्यशासन ने "मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश नीति और योजना, 2016" लागू की हैं । मध्यप्रदेश को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निवेश गंतव्य के रूप में बनाए रखने के लिए समय के साथ इसमें संशोधन भी किये गए है, परन्तु आईटी , आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्र में मध्यप्रदेश को सबसे महत्वपूर्ण निवेश स्थलों में शामिल करने के लिए इस नीति की समीक्षा कर इसे और भी प्रभावी बनाया जाएगा ।

इस नीति का उद्देश्य सेमीकंडक्टर , डेटा सेंटर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश को समर्थन देने की होगी। इन नीतियों को भारत सरकार के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन (NHM) एवं भारत सेमीकंडक्टर मिशन ( ISM ) जैसी राष्ट्रीय नीतियों के साथ सरेखित किया जाएगा।

ii . मध्यप्रदेश प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति (MPTSP)

मध्यप्रदेश का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अपने शैशवकाल में भी अत्यधिक सक्रिय और जीवंत है, जिसमें हजारों डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप शामिल हैं । इस पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ने , पनपने और नवाचार-क्रांति का नेतृत्व [भाग 1

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करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकार का लक्ष्य स्टार्टअप्स के लिए विशेष वित्तीय और गैर- वित्तीय प्रोत्साहन और योजनाएं प्रदान करना होगा । मध्यप्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022 , जो एमएसएमई क्षेत्र के विकास के मॉडल पर आधारित है, को व्यापकता देते हुए सेवा/ प्रौद्योगिकी क्षेत्रों (जैसे फिनटेक , हेल्थटेक, एडटेक, लॉजिस्टिक्स और अन्य उपभोक्ता सेवाएं) में स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिए जाने और स्टार्टअप्स को प्रारम्भिक वित्त-पोषण के रूप में समर्थन देने, प्राविधिक प्रक्रियाओं के अनुपालन में लगने वाली लागत को कम करने, पेटेंट-फंडिंग का समर्थन करने , और स्थानीय खरीद को आसान बनाने के लिए योजनाएं बनाएगी, जिससे स्टार्टअप्स को अपनेबिजनेस मॉडल और लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।

मध्यप्रदेश कौशल नीति (MPSP)

एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र जो राज्य में नवाचार- आधारित विकास की रीढ़ बनेगा, के विकास हेतु कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता में उत्तरोत्तर वृद्धि आवश्यक होगी । म.प्र. के युवाओं को बाजार और तकनीकी- जगत की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए, उद्योग और शिक्षा संस्थानों के मध्य समन्वयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नीति तैयार की जाएगी। उद्योगों की आवश्यकता के अनुकूल प्रासंगिक पाठ्यक्रमों की पहचान एवं पाठ्यक्रमों को डिजाइन किये जाने की प्रक्रिया में उद्योग संगठनों (जैसे NASSCOM , बीएफएसआई परिषद , आईएएमएआई इत्यादि) की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी। डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों को उद्योग -जगत के लिए तैयार करने के लिए कौशल- आधारित शिक्षा से जोड़ने के प्रयास किये जायेंगे। नवीन तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकियों आदि पर ध्यान केंद्रित करने वाले ऑनलाइन और अन्य पाठ्यक्रमों कीसुगम उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी ।

iv. मध्यप्रदेश डेटा नीति (MPDP)

वृहद् स्तर पर उपलब्ध डेटा का लाभ उठाने के लिए, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी आधारित उत्पाद एवं सेवाओं के विकास के लिए आवश्यक विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए, नवाचार वित्त पोषण के लिए लाभप्रद क्षेत्रों को चिन्हित करने और स्टार्ट- अप पारिस्थितिकी तंत्र की डेटा-आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु एक डेटा नीति की आवश्यकता होगी। यह नीति डेटा गोपनीयता एवं मास्किंग संबंधी मापदंडों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए, सरकारी डेटाबेस को सुलभ बनाने का लक्ष्य रखेगी।

V. मध्यप्रदेश अनुसन्धान एवं विकास नीति (MPRDP )

अनुसंधान एवं विकास नव-ज्ञान का सृजन कर ,नवीन प्रौद्योगिकी और तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर नवाचार के एक प्रमुख उत्प्रेरक के रूप में समाज के सतत आर्थिक विकास में सहायक होता है। यह नीति अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ावा देने और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए एक सहायक प्रणाली विकसित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करने का प्रयास करेगी।

2.1.4. प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अभिनव प्रयोगों एवं सफल उदाहरणों का अनुकरणः

सुशासन और नवाचार -आधारित विकास हेतु प्रौद्योगिकी समाधानों का लाभ उठाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने अतीत में कई पहल किये हैं । मध्यप्रदेश फसल बीमा पंजीकरण को भूमि रिकॉर्ड से जोड़ने और बीमा भुगतान एवं फसल संबंधी सलाह व उपज काअनुमान लगाने के लिए उपग्रह छवियों के पैटर्न और रिमोट सेंसिंग मॉडल का उपयोग करने की पहल करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है । डब्ल्यूईएफ के सहयोग से फूड इनोवेशन हब प्लेटफॉर्म का विकास , सीएम हेल्पलाइन और समाधान पोर्टल , समग्र पोर्टल और सार्थक एप्लिकेशन का समर्थन करने के लिए फेस रिकग्निशन मॉडल का उपयोग सरकार की अन्य प्रमुख पहलों में शामिल हैं। मध्यप्रदेश की कुछ अन्य सफल प्रयोगों का विवरण परिशिष्ट-1 में दिया गया है। इस नीति का एक उद्देश्य सरकार की ई- गवर्नेस प्रणालियों के सुद्रिधिकरण में स्टार्ट-अप और उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना भी होगा ।

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2.2. अनुसंधान एवं विकास

इस नीति में निर्धारित दृष्टि और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास महत्वपूर्ण है। विविध क्षत्रों में अनुसंधान एवं विकास के निम्नांकित पहल अनुसंशनीय है:

2.2.1 . फोकस क्षेत्रोंमें अनुसंधान एवं विकास

इस नीति का उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा , फिनटेक , जल संरक्षण , जलवायु परिवर्तन, मूलभूत अधोसंरचना और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में राज्य और देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है । राज्य में 'अनुसंधान एवं विकास निवेश को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

2.2.2. अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान एवं विकास पर और अधिक व्यय करने में निजी उद्यमों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अनुसंधान सम्बंधित गतिविधियों मेंनिजी निवेश को प्रोत्साहन देने से प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्मित होगा, फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि होगी और प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। शासन द्वारा फिनटेक, रोबोटिक्स, मेडीटेक, स्वच्छ ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के लिए बजट में आवश्यक धनराशि काप्रावधान करने की योजना हैं।

2.2.3 . अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन

इस नीति का उद्देश्य राज्य में अनुसंधान एवं विकास सम्बन्धी सोच विकसित करने के लिए आवश्यक तंत्र में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए रूपरेखा तैयार करना है। निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिए जायेंगे -

i. ऐसी निजी कम्पनियां जो राज्य में अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं स्थापित करेंगी ।

ii. पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और जीआई मार्क के अनुसंधान एवं विकास पर होने वाली लागत राशि के नियत भाग का निर्वहन शासन द्वारा किये जायेंगें।

2.2.4. पारंपरिक ज्ञान , विरासत और मैदानी स्तर पर नवाचार के लिए अनुसंधान एवं विकास

पारंपरिक ज्ञान और विरासत के साथ- साथ स्वदेशी स्तर पर नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस दिशा में सरकार निम्नलिखित पहल करेगी-

i. उन्नत तकनीक के उपयोग से स्वदेशी कला को डिजिटाइज़ करने की पहल को बढ़ावा देना और डिजिटल उत्पाद (जैसे नॉन फंजिबलटोकन) बनाना।

ii. स्वदेशी कला को प्रमाणित करने के लिए ब्लॉकचेन के उपयोग को बढ़ावा देकर कलाकारों को अपना पोर्टफोलियो बनाने और पहचान एवं लोकप्रियता पाने में मदद करना।

सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के लिए वीआर (VR ) और एआर ( AR) जैसे मल्टीमीडिया दृष्टिकोणों के उपयोग को बढ़ावा देना और तकनीकीके प्रयोग से संस्कृति को अनुभव करने के अभिनव तरीकों का इस्तेमाल करना। '

3 Bekele MK , Pierdicca R, Frontoni E , Malinverni ES , Gain J. A survey of augmented, virtual , and mixed reality for cultural heritage . J Comput Cult Herit. 2018; 11:1-36.

[भाग 1

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iv. टी.के.डी.एल. ( TKDL) के अनुरूप एक राज्य- स्तरीय 'पारंपरिक ज्ञान संग्रह' विकसित किया जाएगा, जो पारंपरिक ज्ञान, जनजातीय औषधियों और प्रथाओं का दस्तावेजीकरण , सत्यापन और प्रचार करेगा।

v. आयुष, एमएफपी-पीएआरसी (MFP-PARC ) , और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे सरकारी विभाग संयुक्त रूप से किसानों को वैकल्पिक आय स्रोत प्रदान करने के लिए औषधीय और सुगंधित पौधों के प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण पर कार्यशाला आयोजित करने की पहल करेंगे।

vi. स्वदेशी जड़ी-बूटियों और पारंपरिक ज्ञान की व्यावसायिक क्षमता की पहचान करने के लिए आयुष और आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों (जैसे बायोप्रोस्पेक्टिंग , जैव रासायनिक परीक्षण, अवयय एवं रचना विश्लेषण, नैनो तकनीक, कार्यात्मक जीनोमिक्स और प्रोटिओमिक्स-आधारित अनुसंधान आदि) के सहयोग की सुविधा के लिए उच्च शैक्षाणिक संस्थानों में आवश्यक अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना विकसित करना और उपयुक्त बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के माध्यम से संभावित अविष्कारों का संरक्षण करना।

vii . औषधीय पौधों पर आधारित उत्पाद के विकास पर कार्य कर रहे स्टार्टअप्स की मदद करने और उन्हें अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए सीड फंडिंग प्रदान करने के लिए पारंपरिक मेडिसिन इनक्यूबेटर का विकास।

2.2.5. जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा के लिए अनुसंधान एवं विकास

वर्तमान परिदृश्य में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के सामने डीकार्बोनाइजिंग और शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना सर्वाधिक चिंतनीय विषयों में से एक है। मध्यप्रदेश शासन सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु स्वच्छ ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और जलवायु संबंधी तकनीकी पहलों को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एआई, ब्लॉकचैन , कनेक्टेड डिवाइस, बायोटेक आदि जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के उपयोग को बढ़ावा देगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास , कम जीएचजी उत्सर्जन के लिए प्रिसीजन खेती, खाद्य उत्पादन में जैव प्रौद्योगिकी एवं विश्वविद्यालयों में अक्षय ऊर्जा विभागों की स्थापनामें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढाने हेतु आवश्यक नीतियाँ और प्रोत्साहन योजनाएं क्रियान्वयित की जायेंगी ।

2.2.6. अनुसंधान एवं विकास के लिए नीतिगत लक्ष्य

अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में उल्लेखित प्रयासों तथा इनोवेशन इंडेक्स में मध्यप्रदेश की रैंकिंग बढ़ाने की आकांक्षा को फलीभूत करने के लिए राज्य निम्न लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत रहेगा-

i. उच्चशिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर व्यय तथा अनुसंधान एवं विकास पर व्यय में वृद्धि करना।

ii. प्रकाशन, पेटेंट, कॉपीराइट , परामर्श सेवाओं जैसे अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ाकर 2025 तक म.प्र. के संस्थानों की एनआईआरएफ रैंकिंग बढ़ाने में मदद करना।

ज्ञान- आधारित रोजगार के अवसरों में वृद्धि।

iv. राज्यमें निजी अनुसंधान एवं विकास इकाइयों की संख्या में वृद्धि।

V. राज्यद्वारा वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों की संख्या में वृद्धि।

vi. 2030 तक इनक्यूबेटरों (विशेष रूप से तकनीकी इनक्यूबेटरों) की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करना ।

vii . बुनियादी नवाचारों की संख्या बढ़ाना और न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमवीपी ) और लाभदायक व्यवसायिक मॉडल विकसित करने के लिए सहायता प्रदान करें।

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viii . 2030 तक राज्य में DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि।

ix. राज्यमेंदायर पेटेंट आवेदनों की संख्या में वृद्धि।

Χ. दायर किए गए ट्रेडमार्क आवेदनों की संख्या में वृद्धि।

xi. दायरकिए गये औद्योगिक डिजाइन आवेदनों की संख्या में वृद्धि।

2.3. क्षमतावर्धन और कौशल विकास

इस नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के कौशल संवर्धन के माध्यम से मानव पूंजी निर्माण की दिशा में केन्द्रित प्रयास किये जायेंगें ।

2.3.1 . क्षमता- वर्धन के लिए रणनीतिक कार्ययोजना

i. स्कूलों और विश्वविद्यालयों में नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए शिक्षा संस्थानों और निजी उद्यमों के साथ साझेदारी की जायेगी तथा ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने की पहल की जाएगी, जिससे इन केंद्रों में नामांकित छात्र उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास संबंधी भूमिकाओं के लिए आवश्यक नवीन एवं उभरती हुई प्रौद्योगिकी से सम्बंधित कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों का अनुसरण कर सकें।

ii. निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कार्यों के लिए अतिरिक्त अनुदान और छात्रवृत्ति धनराशि का निर्धारण ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े अग्रणी अनुसंधान क्षेत्रों का चिन्हान्कित कर एवं इन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराकर मेंपीएचडी करने वाले छात्रों का नामांकन और अनुसंधान को बढ़ावा देना।

iv. एसटीईएम पाठ्यक्रमों के अंतर्गत मास्टर ऑफ साइंस (रिसर्च) (एमआरएस) कार्यक्रमों को बढ़ावा देकर, स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसंधान-उन्मुख ज्ञान सृजन और मानसिकता के विकास को प्रोत्साहित करना तथा पीएचडी ट्रैक में छात्रों का उन्मुखीकरण करना।

v. STI पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत बहु- पक्षीय विमर्श और उद्योग- अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने एवं ज्ञान और अनुभव के विनिमय को सुगम बनानेके लिए सेमिनार और सम्मेलनों के आयोजन में वित्तीय सहायता प्रदान करना।

vi. STEM क्षेत्रों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने और प्रदेश के छात्रों तक इन सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक तंत्र स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों को निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी बढाने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

vii. विदेशों के विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना और राज्य के विश्वविद्यालयों में अल्पावधि एवं मध्यम अवधि के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अग्रणी प्राध्यापकों के दौरे की व्यवस्थाकरना।

viii. हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए नागरिकों में डिजिटल कौशल विकास और जागरूकता प्रदान करने के लिएविशेष कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे।

ix. पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रमों में जीवन-विज्ञान, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों, एआर/वीआर , एआई/एमएल, आईओटी, डेटा विज्ञान, सेमीकंडक्टर , रोबोटिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी और ड्रोन प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

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2.3.2. उत्कृष्टता केंद्र ( CoE)

चिन्हांकित क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करने, तथा उद्योगों विशेषकर MSME क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी का अंगीकरण सुनिश्चित करने हेतु सक्षम मानव संसाधन का सृजन करने हेतु निजी क्षेत्र के सहयोग से नवीन एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (COE ) स्थापित किये जायेंगे। ये प्रस्तावित केंद्र उद्योग क्षेत्र में कार्यरत विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर, व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, तथा ज्ञान आधारित उत्पाद एवं सेवाओं के माध्यम से MSMEs और स्टार्टअप्स को व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं, वित्त पोषण संबंधी विषयों पर मार्गदर्शन देने वाले केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

2.3.3 . क्षमता-वर्धन के लिए नीतिगत लक्ष्य

क्षमतानिर्माण और कौशल विकास की दिशा में इस नीति के माध्यम से शासन निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगाः

पीएचडीकार्यक्रमों में नामांकन बढ़ाना। i.

ii. इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों (स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा स्तरों पर) में नामांकन बढ़ाना।

iii . राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC) ग्रेड A और उससे ऊपर के उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाना ।

iv. राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (NMEICT) से जुड़े कॉलेजों की संख्या में वृद्धि करना ।

v. व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामांकन बढ़ाना।

vi . व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रमों में नामांकन बढ़ाना।

2.4. सुशासन में STI का उपयोग

भारत ब्लॉकचेन, ड्रोन , आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी , रोबोटिक्स आदि जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को वृहत स्तर पर अंगीकृत कर लाभ उठाने की क्षमता विकसित कर चुका है । इन प्रौद्योगिकियों का उद्योग जगत एवं शासन दोनों पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा। योजना निर्माण , निर्णय प्रक्रिया , विकास को गति देने, परियोजनाओं का विश्लेषण करने, समस्याओं कासमाधान ढूंढने, उत्पादों के विकास , नए पैटर्न की पहचान, कारण- कारक सहसंबंधों का चित्रण आदि प्रक्रियाओं में इनट प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मध्यप्रदेश का लक्ष्य एसटीआई (STI ) के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देकर सुशासन का अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करने काहै । इस खंड में कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावनाशील तकनीकों पर चर्चा की गई है।

2.4.1 . आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स

AI पूरी दुनिया को पूर्णतयः बदलने के लिए तैयार है। डेटा संग्रह और एकत्रीकरण, विश्लेषण और कंप्यूटर प्रसंस्करण शक्ति में प्रगति के साथ- साथ सोचने, समझने , सीखने, समस्या को हल करने और निर्णय लेने जैसी उच्च-स्तरीय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में सक्षम कृत्रिम बुद्धिमता युक्त मशीनों के माध्यम से, AI मानव बुद्धि का पूरक बनकर उसे और समृद्ध करने के अवसर प्रस्तुत करता हैं। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP), मशीन लर्निंग, और वार्ता एवं इमेज रिकग्निशन जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति ने नीति-नियंताओं को को प्रतिक्रियावादी होने की बजाय समस्याओं के पुर्वानुमान लगा पाने की क्षमता प्रदान कर दी है।

सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में रूट निर्धारण , वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण कर टैक्स सम्बन्धी धोखाधड़ी की पहचान इत्यादि AI और DA के संभावित उपयोग के कुछ उदाहरण हैं, अन्य उदाहरणों की सांकेतिक सूची के लिए, कृपया परिशिष्ट- II देखें।

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2.4.2. 5G

SG मोबाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगली क्रांति है और 5G कनेक्टिविटी गति, उपयोगिता और अनुप्रयोगों के संदर्भ में पेश किए गए सुधारों के साथ दुनिया को और भी करीब लाएगा। ये सुविधाएं नेटवर्क से जुड़े देरी के समय को कम कर देंगी , इसे और अधिक विश्वसनीय बना देंगी और प्रौद्योगिकी के लिए सहज वास्तविक समय की पहुंच को सक्षम कर देंगी। कई नवीन अनुप्रयोग जैसे 5G उपकरणों से लैस अस्पताल जो दूरस्थरोगी निगरानी को सक्षम करते हैं, स्मार्ट एंबुलेंस जो वास्तविक समय में डॉक्टरों के साथ संवाद करती हैं, डिजिटल वॉलेट जो निर्बाध वित्तीय लेनदेन बनाने के लिए फोन को कनेक्ट करते हैं, सिर्फ 5G तकनीक द्वारा संभव हो पायेंगे।

2.4.3. इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT)

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) सेंसर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क कनेक्टिविटी और कंप्यूटिंग क्षमता के साथ एम्बेडेड (Embedded ) उपकरण के एकत्रीकरण को संदर्भित करता है जो एक नेटवर्क पर संचार करते हैं। विभिन्न उपकरण जैसे कोई डिवाइस , वाहन आदि जैसी भौतिक वस्तुएं, आपस में एक संपर्क बनाते हैं, तथा जानकारी का संचार कर सकते हैं और किसी अन्य स्रोत द्वारा प्रदान की गई जानकारी तक पहुंच सकते हैं। औद्योगिक IOT (IIoT)विनिर्माण और औद्योगिक क्षेत्रों में इसके उपयोग को संदर्भित करता है।

2.4.4. ब्लॉकचेन

ब्लॉकचैन , अपरिवर्तनीय , एन्क्रिप्टेड, विकेन्द्रीकृत/वितरित लेज़र(Ledger) तकनीक हैं जो डिजिटल भुगतान , डिजिटल पहचान, लॉजिस्टिक, रिकॉर्ड/ दस्तावेज़ प्रबंधन और कई अन्य दैनिक गतिविधियों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, और शनैः शनैः , पर स्पष्ट रूप से एक उभरती हुई तकनीक से मुख्यधारा की तकनीक में रुपान्तरित हो रही है। ब्लॉकचैन आधारित प्रूफ ऑफ़ कांसेप्ट और प्रारंभिक प्रारूप तेजी से उत्पाद एवं सेवाओं में उत्क्रमित हो रहे है। ब्लॉकचैन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और व्यापकता (Scalability ) में काफी सुधार हुआ है। औद्योगिक ब्लॉकचैन प्रक्षेत्र में भी नित नए कंसोर्टियम का गठन हो रहा है । इंश्योरेंस जैसे टाइम- टेस्टेड उद्यमों को ब्लॉकचैन के माध्यम से स्वचालित होने से पहले अधिक परीक्षणों की आवश्यकता हो सकती है, पर मध्यस्थों और नियामकों की सीमित भूमिका वाले " गिग " अर्थव्यवस्था में ब्लॉकचैन प्लेटफार्मों का अनुप्रयोग तेजी से बढेगा।

ब्लॉकचेन का उपयोग कर कृषि और जनजातीय उत्पादों (जैसे बासमती चावल, जनजातीय हस्तशिल्प) के प्रादुर्भाव (रूट) की ट्रैकिंग एवं ट्रेसिंग, और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन (जैसे स्वास्थ्य , शिक्षा, वाहन , पंजीकरण) , आदि में किया जा सकेगा। ब्लॉकचेन के उपयोगों की सांकेतिक सूचीके लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।

2.4.5.ड्रोन

ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) शासकीय प्रक्षेत्र में एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ड्रोन टेक्नोलॉजी अपने विभिन्न संभावित अनुप्रयोगों के कारण दुनिया भर में सर्वाधिक संभावनाशील प्रौद्योगिकियों में से एक बन कर उभरी है, जिसकी उपयोगिता न केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित है, बल्कि नागरिक सेवा और सुशासन में भी इसके व्यापक उपयोग की संभावनाएं हैं । पर्यवेक्षण से लेकर परियोजनाओं कीनिगरानी तक, खोजबीन से लेकर रोकथाम तक और मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार से लेकर नई आवश्यकताओं के समाधान के रूप में; ड्रोन केअगणित उपयोग विविध उद्योग क्षेत्रों में किया जा रहा है। आज, दुनिया भर में कई सरकारों ने ड्रोन का उपयोग उन कार्यों के लिए करना शुरू कर दिया है जिनके लिए पहले भौतिक उपस्थिति एवं कई लोगों की आवश्यकता होती थी। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, खनन, पुलिस, आपदा, वन , सिंचाई, भूमि सर्वेक्षण, स्वास्थ्य, बिजली आदि में ड्रोन के कई अनुप्रयोग हैं।

दवाओं की डिलीवरी, प्रत्यारोपण के लिए अंगों की डिलीवरी , रेत खदान की निगरानी , कृषि में पोषक तत्वों और कीटनाशकों का छिड़काव रैलियों और कार्यक्रमों आदि के दौरान भीड़ की निगरानी इत्यादि ड्रोन के संभावित उपयोग के कुछ उदाहरण हैं। ड्रोन के अन्य उपयोगों की सांकेतिक सूची के लिए, कृपया परिशिष्ट- II देखें।

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2.4.6. ऑगमेंटेड रियलिटी / वर्चुअल रियलिटी

ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) एवं वर्चुअल रियलिटी (VR) भौतिक दुनिया का एक दृश्य या श्रव्य निरूपण है जिसमें प्रासंगिक डिजिटल जानकारी प्रदान करने के लिए एक स्मार्ट डिस्प्ले का उपयोग करके उपयोगकर्ता के समक्ष वास्तविक दुनिया के समरूप अभाषी दृश्य प्रस्तुत किया जाता है । एआर- सक्षम स्मार्ट ग्लास वेयरहाउस कर्मचारियों को सटीकता के साथ ऑर्डर पूरा करने में मदद कर सकते हैं, एयरलाइन निर्माता विमानों की असेम्बली और बिजली कर्मचारी उपकरणों की मरम्मत में इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। भौतिक और आभासी दुनियाका यह सम्मिश्रण व्यवसायों और उद्योगों के एक बिलकुल नए क्षेत्र का सृजन कर रहा है।

2.4.7.क्वांटम कम्प्यूटिंग

क्वांटम कंप्यूटिंग परिदृश्यों की एक अनंत श्रेणी का विश्लेषण एवं इन परिदृश्यों के अंतर्संबंधों के अध्ययन करने की क्षमता प्रदान करती है। यह प्रौद्योगिकी आने वाले कुछ वर्षों में व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुकूल होगी और आईटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी । क्वांटम कंप्यूटिंग से जटिल समस्याओं और वृहत गणनाओं को हल करने के तरीके और इनमें लगने वाले समय दोनों में क्रांतिकारी बदलाव आ जाएगा । एक दूसरे पर आश्रित परिकल्पनाओं की अनंत श्रृखला की क्रमिक गणना या परीक्षण करने की बजाय , इन परिदृश्यों को एक साथ संधान किया जा सकेगा।क्वांटम कंप्यूटिंग से ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी खोजे जा सकेंगे जिन्हें जीवन भर हल करना असंभव था । धोखाधड़ी का पता लगाना, मानव जीनोम अनुक्रमण और प्रोफाइलिंग, बीमारी के लिए उपचार खोजना और एक मौजूदा रोगी के लक्षण प्रोफ़ाइल की त्वरित तुलना दशकों से चल रहे वैश्विक केस आर्काइव के साथ करना, सघन शहरों में यात्री और वाणिज्यिक यातायात की रियल टाइम मॉडलिंग इत्यादि क्वांटम कंप्यूटिंग के कुछ प्रारंभिक अनुप्रयोगों में शामिल हो सकते हैं।

2.4.8. रोबोटिक

रोबोट मानवीय कार्यों और गतिविधियों को स्वचालित करने में सहायता स्वनियंत्रित और बुद्धिमत्ता युक्त मशीन हैं। रोबोटिक्स को अक्सर तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है ( i ) विशिष्ट अनुप्रयोग, जिसमें विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किए गए रोबोट शामिल हैं, (ii ) बहुउद्देशीय रोबोट, जो विभिन्न प्रकार के कार्यों को स्वायत्तता पूर्वक निगमित कर सकते हैं , और ( iii ) संज्ञानात्मक रोबोट, जो निर्णय लेने और तर्क करने में सक्षम हैं और जटिल वातावरण में कार्य करने की क्षमता रखते है।

2.5 . पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डेटा

2.5.1 . नवाचार के लिए डेटा

प्रौद्योगिकी कंपनियां और स्टार्टअप विभिन्न उपकरणों और एप्लीकेशंस से एकत्रित डेटा के विश्लेषण से उत्पन्न अंतर्दृष्टि पर आधारित होते हैं । शासन के पास भी लोगों, सेवाओं आदि के बारे में बड़ी मात्रा में डेटा उपलब्ध है । इस डेटा की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करके नवाचार और डेटा-संचालित सेवाओं/उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, मध्यप्रदेश शासन विभिन्न सरकारी विभागों के पास उपलब्ध डेटासेट की पहचान करने के लिए पहल करेगी , डेटा गुणवत्ता मानकों को परिभाषित करेगी, संस्थागत डेटा गोपनीयता तंत्र विक्सित करेगी तथा सदस्यता-आधारित डेटा उत्पादों की संभावना का पता लगाने का प्रयास करेगी!

2.5.2. नीति निर्माण के लिए डेटा

साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए सरकारी विभागों के बीच डेटा की साझेदारी महत्वपूर्ण है। डेटा उपयोग के लिए उपयुक्त सहमति तंत्र के साथ, सरकार डेटा-संचालित और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए नवीनतम उपकरणों और तकनीकों का उपयोग कर सकती है। इस दिशा में , मध्यप्रदेश शासन विभिन्न विभागों में डेटा साझा करने और डेटा एकीकरण के लिए नीतिगत पहल करेगी।

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2.5.3 . बेहतर प्रशासन के लिए डेटा

शासन नागरिकों और व्यवसायों को शासकीय सेवा प्रदान करने के उपक्रम में बड़ी मात्रा में डेटा का संग्रहण और संश्लेषण करती है, जिनमें से अधिकांश डिजिटल भी हैं । सुशासन की प्रक्रिया को सशक्त बनाने के लिए नागरिकों की सहमति से, शासने के पास मौजूद डेटा का विश्लेषण करके अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। मध्यप्रदेश शासन प्रयोग करने योग्य डेटा की उपलब्धता बढ़ाने, डेटा के जवाबदेह उपयोग (डेटा सुरक्षा , डेटा गोपनीयता, आदि) के लिए तंत्र विकसित करने और डेटा विश्लेषण की क्षमता और डेटा आधारित नीति एवं निर्णय की संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास करेगी।

2.5.4. समावेशन के लिए डेटा

मध्यप्रदेश शासन बेहतर आर्थिक एवं सामाजिक समावेशन का लक्ष्य पाने हेतु उपलब्ध डेटा का विश्लेषण कर शासकीय योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों और परिवारों तक पहुंचाने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखकर प्रयास करेगी।

2.5.5. डेटा के मूल्य को पहचानना

व्यक्तिगत गोपनीयता के मापदंडों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए समाज का अधिकाधिक हित सुनिश्चित करने हेतु सरकार के पास उपलब्ध डेटा का उपयोग , शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, स्टार्ट- अप आदि को प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है । मध्यप्रदेश शासन व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करते हुए डेटासेट की पहचान , संवर्धन, पैकेजिंग और साझा करने के लिए नीतिगत पहल करेगी।

2.5.6. डेटा सुरक्षा

मध्यप्रदेश शासन यह सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करेगी कि डेटा का विश्वसनीय, सुरक्षित, और दायित्वपूर्ण ढंग से सुसंगत उपयोग किया जा सके । व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के अधिनियमित होने तक डेटा सुरक्षा प्रदान करने के लिए, शासन व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा से सम्बंधित सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुसरण करेगी। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक के अधिनियमित होने के बाद, सरकार कानूनी प्रावधानों के साथ ही साथ व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा पर उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगी ।

2.6. उत्कृष्ट संस्थानों के साथ समन्वय

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के संगठनों/संस्थानों के साथ गठजोड़ विशेष रूप से तकनीकी प्रगति के मामले में उत्कृष्टता का मार्ग प्रशस्त करेगा । इस तरह के गठजोड़ से एसटीआई पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त करने में मदद मिलेगी । राज्य सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले संस्थानों के साथ गठजोड़ करेगा। इस गठजोड़ को एमओयू, शैक्षणिक संस्थानों के बीच परामर्श कार्यक्रम और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के रूप में क्रियान्वित किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश के संस्थान और विश्वविद्यालय अल्पकालिक विनिमय कार्यक्रमों के निष्पादन, अनुसंधान सम्बंधित बुनियादी ढांचे/गतिविधियों को साझा करने और ज्ञान हस्तांतरण के लिए उत्कृष्टता संस्थान (विश्व ख्याति प्राप्त) के साथ सहयोग करने का प्रयास करेंगे । कौशल अंतर को पाटने , अनुसंधान को आगे बढ़ाने और नई सफलता के नए आयाम प्राप्त करने के लिए सशक्त उद्योग-अकादमिक लिंकेज वाले एक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए संगठनों /उत्कृष्ट संस्थानों के साथ सहयोग के लिए सरकारी विभागों और उद्योगोंको भीप्रोत्साहित किया जाएगा ।

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3. नीति क्रियान्वयन की रूपरेखा

3.1 . वितीय प्रबंधन

मध्यप्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार निधि ( MP- STIF ) मध्यप्रदेश शासन द्वारा बनाई जाएगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहलों के लिए धन आवंटित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी बजट (STB) के रूप में एक बजट शीर्ष, बनाया जाएगा। इस बजट मद का उपयोग विशेष रूप से इस नीति से सम्बंधित योजनाओं के क्रियान्वयन लिए किया जाएगा । मध्यप्रदेश शासन के सभी चिन्हित विभाग अपने संबंधित एसटीबी में अपने वार्षिक बजट का एक निश्चित प्रतिशत (सरकार द्वारा निर्धारित) आवंटित करेंगे । विभाग इस बजट का उपयोग अपने-अपने प्रोजेक्ट में कर सकेंगे । साथ ही एसटीआई (STI) प्रयासों और व्यय के व्यवस्थित आंकलन हेतु एक सांख्यिकीय तंत्र विकसित किया जाएगा जो निर्णय लेने की प्रक्रिया और बजट आवंटन प्रणाली में सहयोग देगा।

एसटीबी और एमपी-एसटीआईएफ के लिए दिशानिर्देश यथासमय पर जारी किए जाएंगे।

3.2. प्रशासकीय तंत्र

सर्वोच्च समिति

मुख्य सचिव (अध्यक्ष) , प्रमुख सचिव याविभागीय सचिव

नीति प्रशासन, अंतर विभागीय समन्वय , नीति की समीक्षा और क्रियान्वयन

वार्षिक

संचालन समिति

रणनीतिक निर्देश , हितधारक सहयोग , नीतिक्रियान्वयन , पर्यवेक्षण एवं नीति समीक्षा

त्रैमासिक

प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (अध्यक्ष), अन्य हितधारक विभागों केसचिव या उनके प्रतिनिधि

रणनीलिक

परामर्शदाता, सलाहकार एवं विशेषज्ञ

नीति प्रारूपण , क्रियान्वयन और पर्यवेक्षण में सहायता

मासिक

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को मजबूत किया जाएगा। निदेशालय जैसा संस्थागत तंत्र बनाया जाएगा । इस नीति के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए तुरंत प्रभाव से एक रणनीतिक टीम को विभाग में रखा जाएगा। यह टीम विभिन्न परियोजनाओं का प्रबंधन करेगी जो इस नीति में निहित आदेशों को पूरा करने हेतु अनुपूरक नीतियों का मसौदा तैयार करने, निवेश के अवसरों का समन्वय करने और नीति क्रियान्वयन के लिएविभाग को समग्र सहयोग प्रदान करने आदि की दिशा में कार्य करेगी।

प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सलाहकार समूह भी स्थापित किया जाएगा । इसमें शिक्षा और उद्योग जगत के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल होंगे और नीति और इसके क्रियान्वयन से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देंगे।

3.3. नीति की अवधि और अंतरिम समीक्षा

यह नीति आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगी । इसकी वैधता दस वर्ष अथवा नवीन नीति की घोषणा होने तक होगी । इस नीति की हर पांच साल में अंतरिम रूप से या आवश्यकतानुसार समीक्षा की जाएगी तथा नियमित समय अंतराल में इस नीति के प्रभावों का मूल्यांकन किया जाएगा ।

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परिशिष्ट

A.1 . परिशिष्ट- I

मध्यप्रदेश की प्रौद्योगिकी पहल और सफलता के उदाहरण

मप्र में प्रमुख नवाचार-आधारित पहल और सफलता के उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

i. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से 'फूड इनोवेशन हब प्लेटफॉर्म' जो की एक मल्टीस्टेकहोल्डर मार्केट-आधारित पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है जो राज्य में खाद्य और कृषि क्षेत्र में नवाचारों और उभरती प्रौद्योगिकियों को लागू करने पर केंद्रित है। यह मंच नवाचार, कार्यान्वयन और प्रभाव की सहयोगी शक्ति को खोलने और मजबूत करने के लिए एक सार्वजनिक-निजी-परोपकारी बाजार संचालित मॉडल प्रदान करेगा । इसका आसानी से अनुकरण किया जा सकता है और सरकार के साथ सहयोग करने के लिए अन्य सरकारी मंत्रालयोंके साथ- साथ निजी क्षेत्र के भागीदारों के लिए जमीन तैयार करता है। '

ii. भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण- 15 करोड़ से अधिक भूमि अभिलेखों को डिजिटाइज़ करने और राजस्व प्रबंधन प्रणाली जैसे अन्य उपयोग के मामलों( जैसे भूमि, और निपटान सर्वेक्षण, फसल बीमा पंजीकरण, ई- रजिस्ट्री, आदि) के लिए डेटा का लाभ उठाने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल है।

उपग्रह चित्रों, सर्वेक्षण डेटा और किसानों द्वारा प्रदान किए गए लेआउट के संयोजन से बनाए गए फसल-विशिष्ट मानचित्रों ने फसल- बीमा प्रणाली में सभी हितधारकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। मध्यप्रदेश में फसल बीमा पंजीकरण को राज्य के भू- अभिलेखों से जोड़ दिया गया है, जिससे गलत बीमा कवर को रोकने में सफलता मिली है। फसल-सलाह पैटर्न के लिए रिमोट सेंसिंग मॉडल तैनात किए गए हैं। इसके अलावा , वित्तीय वर्ष 2021 में , बीमा भुगतान में औसत उपज का अनुमान लगाने के लिए पहली बार उपग्रह-आधारित तकनीकी रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया गया था ।

iv. सीएम हेल्पलाइन और समाधान पोर्टल ये सुशासन में अनुकरणीय डिजिटल पहल हैं जिसने लोक प्रशासन को मजबूत किया है, जनसंपर्क में सुधार किया है एवं जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाई है। डिजिटल पहल के माध्यम से एक मजबूत जन शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और शासन के लिए पहल करने में मध्यप्रदेश राज्यों में सबसे आगे रहा है।

v. समग्र पोर्टल – यह सरकार से उपभोक्ता (जी2 सी) के बीच संवाद में सुधार के लिए मध्यप्रदेश सरकार की एक सामाजिक- सुरक्षा पहल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य में सभी पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता और सरकारी योजना- लाभ प्राप्त हो जिसके वे हकदार हैं। यह पहल सरकार की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को कवर करती है, जैसे कि मातृत्व, छात्रवृत्ति, विवाह, पेंशन, गरीबी आदि से संबंधित और बजटीय एवं अन्य योजनाओं में सरकार की मदद करती है।

vi. महू, मध्यप्रदेश में सैन्य कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (एमसीटीई) में क्वांटम लैब और भारतीय सेना द्वारा स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, क्वांटम कम्युनिकेशन , क्वांटम कंप्यूटिंग और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी जैसे क्षेत्रोंमें मानव पूंजीके निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण विकास हैं।.

vii. सार्थक ऐप का समर्थन करने के लिए फेस रिकग्निशन मॉडल कौशल विकास निदेशालय (डीएसडी) कौशल विकास पर विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करता है जिसमें उम्मीदवार नामांकन करते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षकों को एक दिन में प्रशिक्षण के

4 https://www.weforum.org/agenda/2022/09/madhya-pradesh-agriculture-food-system/ [भाग 1

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प्रत्येक बैच के लिए उम्मीदवारों की उपस्थिति रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। डीएसडी उम्मीदवार की उपस्थिति को ऑटो- रिकॉर्ड करने के लिए एक समाधान की तलाश कर रहा था जिसमें एक फेस डिटेक्शन मॉड्यूल विकसित किया गया था जो प्रशिक्षण केसंबंधित बैच में ट्रेनर द्वारा ली गई तस्वीर में चेहरों का पता लगाता है और उनकी गिनती करता है।

A.2. परिशिष्ट- II: उभरती प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग के उदाहरण

यह खंड एक संदर्भ के रूप में ब्लॉकचेन, ड्रोन , आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के संभावित उपयोग के मामलों को प्रदान करता है। संबंधित विभाग , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के परामर्श से,अपनी-अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उपयुक्त उपयोग के उदाहरणों की पहचान कर सकते हैं।

आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस एवं एनालिटिक्स के संभावित उपयोग के उदाहरण

संभावित उपयोग के उदाहरण

कार्यक्षेत्र

मोतियाबिंद का पता लगाना

स्वास्थ्य

सार्वजनिक स्वास्थ्यआपात स्थिति का पता लगाना

टेलीमेडिसिन

एआई-संचालित रोबोटिक सर्जरी

प्रारंभिक निदान प्रणाली

नर्सिंगसहयोग

शिक्षा

संसाधनों को नेविगेट करने के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन या सहायता की आवश्यकता वाले छात्रों कीपहचान।

ज्ञान अंतराल की पहचान करने और उपयुक्त विषयों की ओर छात्रों को उन्मुख करने के लिए बुद्धिमान निर्देश डिजाइन के माध्यम से व्यक्तिगत शिक्षा ।

उपस्थितिनिगरानी प्रणाली

इंटरएक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म

लाइव और ऐतिहासिक डेटा के विश्लेषण के माध्यम से घटना प्रतिक्रिया समय में कमी।

स्मार्टसिटी

रीयल-टाइम ट्रैफ़िक पैटर्न की पहचान

पैदल यात्री और वस्तुका पता लगाना

निवारक रखरखाव और जोखिम मूल्यांकन

करारोपण (टैक्सेशन)

करचोरी की जोखिम आधारित जांच

आपदाप्रबंधन

आपात स्थिति की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया की निगरानी करना

आपातकालीन कॉलों को उनकी अत्यावश्यकता के आधार पर वर्गीकृत करना

कृषि

कीट औररोग की पहचान

फसल भविष्यवाणी 593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

संभावित उपयोग के उदाहरण

कार्यक्षेत्र

नेटवर्क विश्वसनीयता और भविष्य उन्मुख रखरखाव

दूरसंचार

खनन

एआई और आईओटी आधारित चेक गेट सर्विलांस

ब्लॉकचेन के संभावित उपयोग के उदाहरण

संभावित उपयोग के उदाहरण

कार्यक्षेत्र

भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली

रजिस्ट्री

संपत्ति कार्ड प्रबंधन प्रणाली

वाहन जीवनचक्र प्रबंधन प्रणाली

अंग और ऊतक दाताओं सहित स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली

छात्र जीवनचक्र प्रबंधन

कृषि उत्पादों का ट्रैक और ट्रेस (अनार, सेब, आदि)

फार्मा आपूर्ति श्रृंखला

आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाईचेन)

टीकेकी आपूर्ति-श्रृंखला/शीत-श्रृंखला

उत्पाद शुल्क आपूर्ति श्रृंखला, कॉफी आपूर्ति- श्रृंखला, चाय आपूर्ति- श्रृंखला

अंग और ऊतक वितरण प्रणाली

हिरासत की साक्ष्यश्रृंखला

अनुदानकावितरण

पहचान ( आइडेंटिटी)

धन एकत्रीकरण

प्रमाणपत्र और दस्तावेज़ सत्यापन

पात्रता प्रबंधन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

स्व-संप्रभु डिजिटल पहचान

वित्तीय समाधान और जोखिम प्रबंधन प्रणाली

अंकेक्षण और सत्यापन

भुगतानखाता बही

एटीएम समाधान

नौकरी क्रेडेंशियल्स का सत्यापन

ड्रोन के संभावित उपयोग के उदाहरण

संभावित उपयोग के उदाहरण

कार्यक्षेत्र [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

594

संभावित उपयोग के उदाहरण

कार्यक्षेत्र

रेत खदान की पर्यवेक्षण और निगरानी

खनन

भंडारमाप

विश्लेषण

सीमासीमांकन

अपराध एवं अपराधियों की ट्रैकिंग

होमलैंड सुरक्षा

रैलियों और कार्यक्रमों के दौरान भीड़ कीनिगरानी

यातायात योजना और निगरानी

अपराध जांच दृश्य मानचित्रण

बूटलेगिंग जैसी अवैध गतिविधियों की पहचान

वन आवरण मानचित्रण

वन और वन्यजीव

अवैध गतिविधियों की निगरानी

अवैध शिकार निगरानी

वन्यजीव गतिविधि निगरानी

हाइपरस्पेक्ट्रल का उपयोग कर बायोमास आकलन

बेहतर योजना बनाने और निर्णय लेने के लिए शहर/कस्बे का 3 डी मॉडल

शहर और स्मार्ट सिटी

संपत्तिकर मानचित्रण

आधार नक्शानिर्माण

अतिक्रमणोंकी पहचान करें

योजना बनाने के लिए इलाके की मैपिंग

वाटरशेडविश्लेषण

फसल सर्वेक्षण और रकबा अनुमान

कृषि

फसल की स्थिति का आकलन; फसल छिड़काव

प्रिसिशन खेतीः उपयोग किए जाने वाले पानी और उर्वरकों की इष्टतम मात्रा का आकलन करना

भूमि स्वास्थ्यनिगरानी; खेतों पर भांग का पता लगाना

बीमादावेके लिए नुकसान का आकलन

बिजली लाइनों का सर्वेक्षण , निगरानी और स्थिति का आकलन

पवन टरबाइन निरीक्षण

अधोसंरचनात्मक परियोजनाएं

निर्माण प्रगति की निगरानी

भूमिसीमांकन औरसर्वेक्षण

रीयल-टाइम निगरानी

आपदा प्रबंधन

खोज और बचाव

हानि आकलन मानचित्रण

आपातकालीन सामानों की डिलीवरी 595

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

संभावित उपयोग के उदाहरण

कार्यक्षेत्र

वन्यजीवों को कम से कम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए पर्यटकों की निगरानी

पर्यटन

पर्यटन प्रचार गतिविधि

संपत्ति की स्थिति की निगरानी और पर्यवेक्षण

रियल टाइम निगरानी, यातायात योजना और प्रबंधन में सुधार

यातायात प्रबंधन

सड़क कीसतह की स्थिति की निगरानी

दुर्घटना की जांच

स्वास्थ्यसेवा

महामारी नियंत्रण

साफ-सफाई और स्वच्छता

स्वास्थ्य सुविधाएँ

ऑयल एवं गैस

आपातकालीन प्रतिक्रिया

संपत्तिसुरक्षा निगरानी

सुरक्षा

दावा प्रबंधन और निपटान

बीमा

बेहतर मूल्यनिर्धारण

धोखाधड़ी से सुरक्षा

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध भूमि का सीमांकन

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

A.3. परिशिष्ट III – शब्दकोष

विवरण

संक्षिप्त रूप

श्रीडायमेंशनल

3D

फिफ्थजनरेशन

5G

एडवांस्डड्राईवर असिस्टेंस सिस्टम

ADAS

आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस

AI

AIIMS

अखिल भारतीय आयुविज्ञान संस्थान

ऑगमेंटेड रियलिटी

AR

ऑटोमेटेड टेलर मशीन

ATM

AYUSH

आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपैथी, यूनानी और होमियोपैथी

बैंकिंग , फाइनेंसियल सर्विसेज और बीमा

BFSI भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

596

CM

मुख्यमंत्री

केन्द्रीय रोडअनुसंधान संस्थान

CRRI

डाटाएनालिटिक्स

DA

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

DPIIT

कौशल विकास संचालानालय

DSD

दिल्लीपरिवहन निगम

DTC

इलेक्ट्रॉनिकसिस्टम डिजाइन और विनिर्माण

ESDM

G2B

गवर्नमेंट टूबिजनेस

G2C

गवर्नमेंट टू कंज्यूमर

GERD

अनुसंधान और विकासपर सकल व्यय

ग्रीन हाउस गैस

GHG

जिओग्राफिकल इंडिकेशन

GI

मध्यप्रदेशशासन

GOMP

ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम

GPS

सकल राज्यघरेलूउत्पाद

GSDP

उच्च शिक्षण संस्थान

HEI

इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया

IAMAI

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

भारतीय प्रबंधन संस्थान

IIM

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

IIT

नवाचार संवर्धन समूह

IPG

बौद्धिक संपदा अधिकार

IPR

IT

सूचानप्रौद्योगिकी

MCTE

मिलिट्री कॉलेजऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 597

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

MFP- PARC

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केंद्र

मशीन लर्निंग

ML

सहमतिज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग)

MoU

मध्यप्रदेश

MP

मध्यप्रदेश डेटा नीति

MPDP

मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी

MPEIT

मध्यप्रदेश आर एंड डी नीति

MPRDP

मध्यप्रदेश कौशल नीति

MPSP

मध्यप्रदेश विज्ञान , प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति

MPSTIP

मध्यप्रदेश प्रौद्योगिकी स्टार्टअप नीति

MPTSP

मास्टर ऑफरिसर्च

MRes

MSME

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

MVP

न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद

NAAC

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज

NASSCOM

नॉन-फंजिबल टोकन

NFT

NID

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान

NIFT

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

NIRF

नेशनल इंस्टिट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

NIT

NITI

नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया

NLP

नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग

NMEICT

नेशनलमिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी

स्नातकोत्तर

PG भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

598

SSB                            शांति स्वरुप भटनागर
STB                            विज्ञानं एवं प्रौद्योगिकी बजट
 STEM                          विज्ञान , प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन
STI                            विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार
STIF                           विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार निधि
 STIP                          विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति
TKDL                           पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी
UAV                            मानव रहित हवाई वाहन
UG                              स्नातक
UNESCO                          संयुक्त राष्ट्रशैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन
VR                             वर्चुअलरियलिटी
WEF                             विश्व आर्थिक मंच

599

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

MADHYA PRADESH

SCIENCE , TECHNOLOGY & INNOVATION POLICY 2022

(MP - STIP 2022 )

Department of Science & Technology

Government of Madhya Pradesh

[भाग 1 600

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

Table of Contents

1. Introduction .

1.1. Vision

1.2.Objectives

2.Policy Focus Areas

2.1. Building a Science , Technology, and Innovation Ecosystem

2.1.1. Creating an ecosystem ....

2.1.2. Strategic actions for the STI ecosystem.

2.1.3. Making science engaging and fun .

2.1.4. Follow- up policies for building the STI ecosystem ....

2.1.5. Leverage learnings from technology initiatives and success stories:

2.2. Research and Development

2.2.1. R&D focus sectors .

2.2.2. R&D Expenditure .

2.2.3 . R&D Incentives

2.2.4. R&D for traditional knowledge , heritage , and grassroots innovation

2.2.5. R& D for climate change and clean energy .

2.2.6. Goals and policy targets for R&D ...

2.3 . Capacity Building and Skill Development

2.3.1. Strategic actions for capacity building

2.3.2. Centre of Excellence (CoE) for STI

2.3.3. Goal and policy targets for capacity building .

2.4. Leveraging STI for Good Governance .

2.4.1. Artificial Intelligence and Data Analytics ....

2.4.2. 5G ....

2.4.3. Internet of Things ( IoT)

2.4.4. Blockchain

2.4.5 . Drones

2.4.6. Augmented Reality/Virtual Reality

2.4.7. Quantum Computing

2.4.8 . Robotics ...

2.5. Data for STI ecosystem

2.5.1. Data for Innovation

2.5.2. Data for Policy Making ...

2.5.3. Data for Better Governance

2.5.4. Data for Inclusion ..

2.5.5. Unlocking the value of data

2.5.6. Data Protection ....

2.6. Collaboration with Institute of Excellence

3.Policy Implementation Framework .

3.1. Financing framework .

3.2. Governance framework .

3.3. Policy Period and Interim Review

Annexures

A.1 . Annexure - 1

Madhya Pradesh technology initiatives and success stories

A.2. Annexure-II : Potential Use Cases of Emerging Technology

Potential Use Cases of Artificial Intelligence and Analytics

Potential Use Cases of Blockchain

Potential Use Cases of Drones

A.3 . Annexure III - Glossary 601

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

1. Introduction

India is celebrating Azadi ka Amrit Mahotsav to mark its 75th anniversary of independence . The second most populous nation has grown steadily in the last few years to become the fifth largest economy on earth . Banking on its demographicdividends , India has confidently proclaimed its target of becoming a $5 trillion economy by 2025-26 .

Madhya Pradesh is striving hard to enhance its contribution in national GDP. The State has set a GSDP target of$ 550 Bn and crafted an Atmanirbhar Madhya Pradesh roadmap to achieve this . State's domestic output was approximately Rs . 10 lakh crores in FY22, and it has grown at an annual growth rate of approximately 12.57% over the period FY2019 - FY2022 . With its abundant natural resources and industrial infrastructure , it has the potential to accelerate its growth - given the right mix of government policy and investment .

Science, technology, and innovation play a significant role in driving economic growth , job creation , social development and good govemance and are the key drivers behind productivity growth , which delivers greater economic output and returns . The pace of technological innovation and the emergence of new technologies have presented possibilities for a reassessment of growth avenues and embarking on new policy initiatives .

This policy aims to promote research , scientific temper, use of new technologies and innovation to develop a vibrant innovation ecosystem in Madhya Pradesh . This will enable citizens , enterprises , and government to contribute, collaborate and innovate towards a prosperous Madhya Pradesh . The policy will also emphasize the promotion of traditional knowledge systems , development of indigenous technologies , and innovation at the grassroots level to align with the national goal of ' Atmanirbhar Bharat' .

1.1. Vision

The"Madhya Pradesh Science, Technology, and Innovation Policy - 2022" ( MPSTIP -2022 ) envisions building scientific temper in society , strengthening the innovation ecosystem , fostering Science & Technology ( S& T) enabled entrepreneurship and citizen services , preserving traditional knowledge systems , and encouraging inclusion and participation of the grassroots levels in the research and innovation ecosystem .

1.2. Objectives

The "Madhya Pradesh Science , Technology , and Innovation Policy 2022 " ( MPSTIP ) has the following objectives:

1 . To position Madhya Pradesh as the top science , technology , and innovation ( STI ) destination .

Estimates based on Reserve Bank of India , " Handbook of Statistics on Indian Economy" , available here:

https://www.rbi.org.in/scripts/PublicationsView.aspx?id=21102 भाग 1 602

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

ii . To position Madhya Pradesh amongst the top 5 states in the ' India Innovation Index' by 2030 (from its existing 13th rank) , through improvement in identified ' innovation enablers ' such as human capital , investment , and knowledge workers.2

jii . To build a vibrant STI ecosystem that will help Madhya Pradesh increase its knowledge output in terms ofindicators such as research publications , new businesses , startups , grassroots innovations , industrial designs filed , and patents filed.

iv. To increase the state's overall expenditure on science and technology and increase the private sector's expenditure on R&D in the state .

۷. To foster a spirit of healthy competition amongst academic and research institutions of Madhya Pradesh and provide incentives for getting reputed national and international science and technology awards such as the 'Shanti Swarup Bhatnagar Award for Science and Technology (SSB )' .

vi . To promote STEM education , especially amongst girls , right from the primary level by enriching the curriculum with STEM experiments and competitions. The target would be to increase the enrolment ratio in STEM courses at UG, PG and PhD levels .

vii . To develop a model framework to conserve and promote the Traditional Knowledge Systems through scientific validation and appropriate commercialization .

viii . To keep the innovations connected to grassroots needs .

ix. To promote innovation -led growth across economic sectors like agriculture , healthcare , education , mining, energy, and infrastructure , and create the necessary R&D and innovation infrastructure required for private enterprises to drive growth in these sectors .

Χ. To leverage emerging technologies for building proactive , efficient , and transparent G2C and G2B systems which would anticipate people's needs and deliver services at their doorstep.

xi . To move up in the skilling value- chain by creating world- class human resources in new and emerging technologies such as Metaverse , Quantum Computing, 5G , Semiconductors , IoTs , Blockchain & Distributed Ledge Technologies, Al , and AR/VR.

xii . To harness the power of data in promoting an open , privacy- preserving , and responsible innovation ecosystem for startups . The vast repository of government data can be leveraged for creating an accessible sandbox environment .

xiii. Tofoster national and international linkages for enhanced technology transfer to facilitate the acquisition , adoption, and utilization of emerging technologies .

2 The India Innovation Index presents state-wise rankings based on the innovation landscape and performance of the country's states and union territories. The five innovation index enablers are - human capital ; investment; knowledge workers ; business environment; safety. and legal environment .

603

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

2. Policy Focus Areas

The MPSTIP 2022 policy will focus on the following broad areas to achieve its objective and deliver on its vision .

2.1. Building a Science , Technology , and Innovation Ecosystem

2.1.1. Creating an ecosystem

This policy would aim to create a robust ecosystem to provide a common forum for knowledge sharing , collaboration , funding , and innovation for stakeholders from industry, academia , startups , scientific bodies , society, and the government , which will serve as a hub for the implementation of STI initiatives . The aim is to strengthen multi-stakeholder collaboration for knowledge creation and innovation.

Academic Institutions

Industry Associations

Schools

Scientific Associations

Higher, Technical & Medical Education Industry Associations

Institutions

Academic Institutions

Industry Associations

Indian Universities , Training Institulions

Research and Development Institutions Young Scientists and Technologists

Central Government Institutions Entrepreneurs

StateGovernment Institutions Students and Scholars

Private Sector Institutions

Independent Scientists

Stakeholders

Research and Development Institulions

Young Scientists and Technologists

Scienceand Technology professionals

Recognized Innovators

Government

Central Government

PrivateInvestors / Industry / Global Partners

Government

Madhya Pradesh State Government Private Investors / Venture Capitalists

Private Investors Industry / Global Partners

Public Sector Undertakings

Industry

Other State Governments

Global Partners

Foreign Governments

2.1.2. Strategic actions for the STI ecosystem

1 . Establish an " Innovation Promotion Group " ( IPG) with key stakeholders fromdifferent groups and regions to serve as a central node of the innovation ecosystem and act as its foremost driver .

ii. Targeted initiatives at the school level to stimulate interest in science and math from an early stage and induce students to pursue STEM subjects at the senior- secondary and undergraduate levels . Initiatives will include experimental science programs ; establishment of science laboratories ; exciting math and science competitions at block , district , and state levels ; establishing a 'young scientist' award for every district ; innovation challenges with reward incentives ; science and mathematics exhibitions throughout the state especially in rural areas ; and opportunities for school students to meet stakeholders from academia and industry to seek guidance and showcase experiments/ideas .

Engage the top institutes ( IITS , IIMs , AliMs , NITS , IIITS , NIDS , NIFTs ) and encourage each one of them to adopt a district of MP for promoting locally relevant innovation and science education in that district .

भाग 1 604

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

iv. Establishment of innovation clusters , incubators , and accelerators in institutions (such as IIT, IIIT, etc. ) and as stand - alone bodies to - ( i ) help early- stage startups gain seed funding , mentorship, training , and leverage industry- best practices through interaction with private players ; ( ii ) promote innovation , and exchange of ideas and experiences , through seminars , conferences , and meetups .

V. Establish a 'State Innovation Fund for promoting innovation and excellence in the functioning of government . It could also be used for viability gap funding for startups which work towards creating digital public goods .

vi . Target to increase the number of recognized startups and incubation centres in MP and ultimately increase MP's knowledge output a performance indicator in the India Innovation Index that is derived from indicators such as grassroots innovations; publications; new businesses , startups , industrial designs filed , patents filed , etc. - all of which will get a fillip through the ecosystem .

vii . Mentorship forums to facilitate student interaction with the larger stakeholder group (R&D group , academia , industry representatives ) to help students understand the opportunities and requirements in STEMfieldsfrom an early stage .

viii . Establish an appropriate ecosystem in academic and research institutions to commercialize their research and products .

ix. Develop a platform to facilitate collaboration and convergence between National and State level Academic and R& D Institutions .

2.1.3 . Making science engaging and fun

Thispolicy aims to re - introduce science to students , and society at large , by making it meaningful , engaging , collaborative and hands - on . The goal is to foster appreciation and wonder for scientific principles , and , in turn , give rise to an inquisitiveness about science and technology, a yearning for learning science , and inspire both students and young adults to participate in this envisaged transformation .

i. Anonline student- science platform will be set up by the Government of MP which will serve as central science and technology repository for students and young adults in the state . The platform will host content for initiatives which will be developed through public - private partnerships , such as:

a. Science experiments for students with videos , guides , and kits .

b. Rich animated multimedia content will be developed to explain scientific concepts in an engaging story-telling manner .

c. Information about science fairs , state-level innovation challenges , competitions , and meetups .

d. Student grants for small - scale experiments .

e. Science scholarships for pursuing science and technology courses as well as courses on online platforms .

605

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

f. Scholarships for short - term exchange programs with universities in India and outside India to pursue STEM courses.

g. Repository of careers in science and technology.

h. Internship or shadow opportunities for young adults in industry , university labs , R&D labs , and startups.

i. Science challenges with a local context to guide students to think about solving regional challenges and problems .

j. Information about all centres of scientific and creative learning in the state.

k. Access to Indian and global content on science including video series , documentaries and learning content.

I. Emerging technology resources such as online courses and repository of use cases .

m. Forumfor industry and private sector outreach for their science and technology- related CSR activities and R&D initiatives .

ii . Acentre for creative learning will be set up in collaboration with leading education institutes (such as IIT , NIT, IIIT, etc. ) . This centre will work as a resource for hands - on experiential learning as opposed to the typical reading - based pedagogical approaches prevalent in the education system. The centre will promote conceptual learning based in exciting science experiments and will onboard professors , and college students and provide opportunities for high - school students to get involved through internships , workshops , competitions , etc.

A'Science Park' will be planned to create an educational and recreational science centre steeped in all- things science for students as well as tourists . The science park will host several attractions and initiatives , such as:

a. A Science Museum , containing:

Thematic galleries showcasing science concepts and innovations (aviation , space , biology, genetics , natural ecosystems , climate , etc.)

'Science Inventions Gallery' showcasing the history of the world's greatest scientific inventions.

An 'Exploratorium' showcasing interactive science experiments .

Aplanetarium which will host astronomy programs and organize stargazing events .

b. An emerging technology exhibit demonstrating case studies capturing innovative emerging technology applications for local problem - solving.

c. 'Traditional and modern Indian scientific exhibit' , which will showcase themes from India's rich scientific legacy and modern-day achievements including - scholars and scientists and their [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

606

contributions from ancient times till the present ; India's traditional sciences such as Ayurveda; India'smodern successes and achievements such as India's space program .

d. A state-of-the- art theatre to showcase science films; documentaries ; stream science events (for example satellite , rocket launches , etc. ) ; and host science talks and seminars .

e. A 'Coding lab ' that will run "Learn to Code " courses and exciting activities and provide certifications to students in collaboration with the private sector.

f. A "Curiosity Lab " will be established that will partner with the private sector and academia to develop new science experiments and immersive experiences ; encourage students to build science models and build and maintain an application to create a community of curious scientists.

iv. Science-based tourism will be promoted to inspire interest in sites of scientific importance:

a. Identification and development of potential Astro-tourism sites ( like the Ujjain planetarium, Dongla observatory and the proposed Mandu Astro -park )

b. Development and conservation of archaeological sites , monuments , and spiritual heritage sites in collaboration with UNESCO and initiatives to showcase Madhya Pradesh's architectural scientific heritage .

2.1.4. Follow- up policies for building the STI ecosystem

TheMPSTI policy would have the maximum impact when it is supported by government initiatives on both sides of the innovation ecosystem curve thedemand side as well as the supply side. The key interventions on the demand side would be to promote investment in IT and electronics manufacturing and support tech entrepreneurship. From the supply side , the government would need to facilitate the development of high-quality human resources and create a thriving open data ecosystem . To achieve this , it is proposed to bring out government policies in the following four sectors -

i . Madhya Pradesh Electronics and Information Technology ( IT) policy ( MPEIT)

The government aims to promote investment in IT and electronics manufacturing to increase innovation- drivenmanufacturing and industrial activity; increase the share of manufacturing in MP's GSDP and deepen the STI ecosystem through the upstream and downstream linkages that increased manufacturing activity will generate . To achieve this , the state government launched the " Madhya Pradesh IT , ITeS & ESDM Investment Policy and Scheme, 2016" . This has been amended over time to maintain MP as an important investment destination in this sector. The policy will be reviewed and augmented to make MP among the most important investment destinations in the IT, ITeS & ESDM sector.

Thepolicy will also aim to support investment in strategic sectors like semiconductor, data centers and greenhydrogen . Policies for these sectors would be closely aligned with National Policies like India Semiconductor Mission ( ISM ) and National Hydrogen Mission ( NHM ) of Government of India .

607

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

ii. Madhya Pradesh Technology Startup Policy (MPTSP)

Madhya Pradesh has a nascent and vibrant startup ecosystem , with thousands of DPIIT recognized startups. To enable this ecosystem to grow, thrive and lead the innovation- revolution from the front, the government would aim to provide special fiscal and non - fiscal incentives and schemes for startups . To bolster the Madhya Pradesh Startup policy 2022, which focuses on MSME - led growth , the government will promote startups in service/technology sectors - such as FinTech , HealthTech , EdTech, logistics , and other consumer services , and design schemes to support seed funding ; reduce compliance costs; support patent-funding , and ease local procurement, all of which will help startups to focus on their business models and profitability.

lii . Madhya Pradesh Skill Policy ( MPSP)

TheSTI ecosystem will grow and sustain through increased inclusion and participation of skilled labour, who will form the backbone of innovation -led growth in the state. To ensure that the youth of MP are market- ready and equipped to take on the challenges of the tech-world, a policy will be designed to encourage increased interaction of industry and education institutes and promote industry and association feedback (such as NASSCOM , BFSI Council , IAMAI ) in curriculum design and identification ofindustry relevant courses ; addition of skill- based learning to help final year students of degree /diploma courses to be job - ready ; access to online and other courses focusing on emerging technologies , etc.

iv. Madhya Pradesh Data Policy ( MPDP)

Adata policy would be needed to leverage and unlock the value of data : derive analytical insights for research and product development; identify target areas for innovation - funding and support the data- requirements of the start - up ecosystem . Towards this end, this policy will aim to make government databases accessible . To ensure data privacy, the government would also take appropriate steps for data anonymization and masking.

v. Madhya Pradesh R&D Policy (MPRDP )

R&D develops new knowledge , technology and techniques and hence acts as a major driver of innovation which in turn leads to sustainable economic growth of a society. This policy will strive to provide a conducive environment to promote the role of the private sector in R& D and create a support system for R&D activities .

2.1.5. Leverage learnings from technology initiatives and success stories:

Thegovernment of Madhya Pradesh has taken several initiatives in the past to leverage technology solutions for better governance and innovation -led development and growth. MP is among the first states to link crop insurance registration with land records and use satellite images and remote sensing models for crop - advisory patterns and yield estimation for insurance payments . Other key initiatives of the government include - Food Innovation Hub Platform in collaboration with WEF ; CM Helpline and Samadhan portal ; Samagra portal ; and face recognition model to support the Sarthak application . Further details of MP's success stories can be found in Annexure-l . Thispolicy will also aim to encourage engagement of start -ups and industry for improvement of e -governance initiatives of the government .

[भाग 1 608

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

2.2. Research and Development

Research and development in the science and technology sector is crucial for achieving the vision and objectives laid out in this policy. This policy recommends a variety of R&D initiatives:

2.2.1 . R&D focus sectors

This policy aims to promote R&D to deliver innovation in sectors like biotechnology, agriculture , renewable energy, fintech , water conservation , climate change , infrastructure and logistics to drive economic growth for the state and the country . Strategic sectors like semiconductor and green hydrogen would also be a priority while promoting R&D investment in the state .

2.2.2 . R&D Expenditure

The state government recognizes that there is a need to step up expenditure on R&D and encourage private enterprises to increase their investment in R&D activities . Private investment in R&D , with the right incentives , willdeliver productivity growth for the companies and make them more competitive , and deliver direct and indirect economic and human capital benefits for Madhya Pradesh through economic linkages . The government will also earmark funds for focused R&D in areas like FinTech , Robotics, MedTech , clean energy and green hydrogen . among others.

2.2.3 . R&D Incentives

The policy aims to set up a framework to provide incentives to the private sector for R& D investment in the state .

These incentives will be in the following areas

i. Thegovernment will provide incentives for private companies that will set up R&D labs in the state.

ii. A portion of the cost incurred for R &D for patents , trademarks , industrial designs , and Gl marks will be covered by the government .

2.2.4. R& D for traditional knowledge , heritage , and grassroots innovation

This policy will focus on promoting traditional knowledge and heritage as well as indigenous grassroots innovation . Towards this end , the government will -

i. Promote initiatives to digitize indigenous art using advanced technology and create digital products (such asNon-Fungible Tokens).

ii . Promote the use of blockchain to authenticate indigenous art and help artists build their portfolio and claim recognition .

Promotethe use of multimedia approaches such as VR and AR for the dissemination of cultural heritage and transform the way culture is experienced.3

3 Bekele MK, Pierdicca R, Frontoni E, Malinverni ES , Gain J. A survey of augmented, virtual , and mixed reality for cultural heritage . J ComputCult Herit. 2018 : 11 : 1-36 .

609

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भाग 1 ]

Iv. Astate- level 'Traditional Knowledge Repository' will be developed in line with TKDL, which will seek to document, validate , and promote traditional knowledge , tribal medicines , and practices.

v. Govemment departments such as AYUSH , MFP- PARC, and Science & Technology will jointly take initiatives to organize workshops on primary and secondary processing of medicinal and aromatic plants to provide farmers with an alternate income source.

vi . Develop necessary R& D infrastructure in HEIs to facilitate collaboration of AYUSH and modern scientific technologies ( like Bioprospecting , Biochemical testing , composition analysis , nanotechnology, functional genomics , and proteomics - based research etc. ) to identify the commercial potential of indigenous herbs and traditional knowledge and protect potential discoveries through suitable Intellectual Property Rights (IPRs) .

vii . Development of a Traditional Medicine incubator to help startups working on medicinal plant -based product development and provide them with seed funding for R&D work.

2.2.5. R& D for climate change and clean energy

The prospect of decarbonizing and achieving net zero emissions is one of the most pressing challenges facing the global economy at the present time . The government of MP aims to promote clean energy, green hydrogen , and climate- tech initiatives in its efforts towards sustainable development and the use of advanced technology solutions such as Al , blockchain , connected devices , biotech , etc. to meet climate change challenges . Investment in areas such as the development of electric vehicles ; precision farming for lower GHG emissions; biotechnology in food production ; establishment of renewable energy departments in universities encouraged through appropriative initiatives and incentives for the private sector . will be

2.2.6 . Goals and policy targets for R&D

With the efforts of this policy towards R&D , and with the aspiration to increase the MP's ranking in the Innovation Index, the state will aim to achieve the following targets

i. Increase expenditure on higher and technical education and expenditure on R&D.

li . Increase research activities like publications , patents , copyrights , consultancy activities that will help in raising the NIRF ranking of the institutes within MPby 2025 .

Increase in knowledge - intensive employment .

iv. Increase in the number of private R&D units in the state.

v. Increase in the number of R&D Institutions funded by the state .

vi . Increase the number of incubators (especially tech incubators) significantly by 2030.

vii. Increase the number of grass root innovations and provide support to develop minimal viable products (MVP) and profitable business models .

viii. Increase in the number of DPIIT- recognized startups in the state by 2030 .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

610

ix. Increase in the number of patent applications filed in the state .

x. Increase in the number of trademark applications filed.

xi . Increase in the number of designs in industrial design applications filed.

2.3. Capacity Building and Skill Development

The government will have substantial focus on building human capital to achieve the objectives of the policy.

2.3.1 . Strategic actions for capacity building

i. Partner with education institutes and private enterprises to set up innovation centers in schools and universities . Initiatives will be taken to prepare course curriculums to ensure that students enrolled in these centers can pursue courses that add skill for R&D roles or emerging technology - related roles in theindustry .

ii. Earmark funds to provide additional grants and scholarships to those pursuing R&D in universities and R&D labs set up by the private sector .

Facilitate identification of frontier research areas for PhD students in science and technology and promote enrollment and research in these areas by providing incentives.

iv. Promote the establishment of Master of Science ( Research ) ( MRes ) programs in STEM courses with the possibility of movement to PhD -track to encourage research - oriented knowledge output and mindset at the master's level .

V. Promote knowledge- sharing and provide financial support for organizing seminars and conferences within the STI ecosystem to enable multi - stakeholder discussions and industry - academia collaborations .

vi . Encourage science and technology departments at universities to partner with the private sector to create online courses in STEM fields and set up mechanisms for providing this content to students across the state .

vii. Promote collaboration with universities abroad and arrange short to medium-term term professor visits to teach courses at universities in the state .

viii. Initiate special programs to impart digital skills and awareness to citizens to make at least one person digitally competent in every household.

ix. Courses in the emerging areas of life sciences , geo - spatial technologies , AR/VR , AI /ML, IoT, data science, semiconductors , robotics , renewable energy technology and drone technologies etc, will be introduced in polytechnic courses .

2.3.2. Centre of Excellence (COE ) for STI

Acenter of excellence (CoE ) for emerging technologies in collaboration with the private sector will be set up in the state to encourage innovation in key sectors and provide human capital support to MSMEs for leveraging technology for their businesses . The proposed centers will host subject matter experts from the industry; host 611

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भाग 1 ]

programs for businesses and startups; create knowledge products to support MSMEs and startups and serve as a hub for assistance - relating to business , technology , procedure , funding , etc. - for all stakeholders .

2.3.3 .Goal and policy targets for capacity building

Withthe efforts of this policy towards capacity building and skill development , the government will aim to achieve the following targets:

i . Increase enrolment in PhD programs .

ii . Increase enrolment in engineering and technology courses ( at undergraduate , postgraduate , and diploma levels) .

Increase the number of higher education institutions with National Assessment and Accreditation Council (NAAC) gradeA and above .

iv. Increase the number of colleges connected through National Mission on Education through Information and Communication Technology ( NMEICT ).

V. Increase enrollment in vocational education courses .

vi. Increase enrollment in professional skill development courses .

2.4. Leveraging STI for Good Governance

India is ready for emerging technologies such as blockchain , drones , artificial intelligence , the internet of things, augmented reality , virtual reality , robotics , etc. These are going to play a crucial role in government and industry alike, whether it is planning or decision- making ; accelerating development or analyzing deployment , problem- solving or product development ; discovering new trends or drawing out correlations . Madhya Pradesh aims to be a leader in leveraging STI in good governance . A few of these technologies are discussed in this section .

2.4.1. Artificial Intelligence and Data Analytics

Al is poised to disrupt our world . With intelligent machines enabling high -level cognitive processes like thinking , perceiving , learning , problem solving and decision making , coupled with advances in data collection and aggregation , analytics and computer processing power , Al presents opportunities to complement and supplement human intelligence and enrich the way people live and work . Recent advancements in natural language processing (NLP) , machine learning , and speech and image recognition have made it possible for the government to predict and anticipate problems rather than react to them .

A few examples of potential usage of AI &DA are route planning of public transport , tax entity and tax fraud- related analytics , etc. For an indicative list of use cases , please refer to Annexure II .

2.4.2. 5G

5G is the next revolution in cellular technology and will bring the world closer with the enhancements it offers in terms connectivity speed , utility, and applications . Features associated with 5G would help reduce delay times and enable seamless real - time access to technology. There are several innovative applications of 5G technology -hospitals equipped with 5G devices that enable remote patient monitoring ; smart ambulances that communicate भाग 1 612

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with doctors in real time ; digital wallets that connect phones , wearables, cars , and other devices to create seamless financial transactions ; and 5G -enabled factories in which connections can be maintained among more sensors than ever before.

2.4.3. Internet of Things ( IoT)

The Internet of Things ( IoT ) refers to an aggregation of endpoints embedded with sensors , software, network connectivity and computing capability that are uniquely identifiable and communicate over a network . The endpoints , which are physical objects such as devices , vehicles , appliances , become interconnected, make themselves recognizable , and can communicate information about themselves and access information that has beenprovided by another source . Industrial IoT (lloT) refers to its use in the manufacturing and industrial sectors .

2.4.4. Blockchain

Blockchain , the immutable . encrypted , decentralized/distributed ledger technology that is disrupting digital payments , digital identity, logistics , records /documents management and many other day-to-day activities , is slowly but surely moving from an emerging technology to a mainstream technology. The proof of concepts , especially using permissioned blockchains , are being scaled to pilots and are being moved to production . The security and scalability of blockchain platforms has improved significantly . We are also witnessing the formation of more consortiums and collaborations in the enterprise blockchain space . Specific use - cases rooted in centuries -old industries such as insurance may need more trials before being automated. Adoption of blockchain platforms would be faster in the "gig " economy considering the role of third - party intermediaries must be limited oreliminated .

A few examples of potential usage of blockchain are track and trace of agricultural and tribal products (like basmati rice , tribal handicrafts ) :digital records management (like health , education , vehicles , registration ) , etc. Foran indicative list of use - cases , please refer to Annexure -II .

2.4.5. Drones

Drone or unmanned aerial vehicle ( UAV) is poised to play a huge role in the government space . Drone Technology has become one of the most promising emerging technologies across the globe due to its various potential applications , not just limiting to military usage, but also to civilian and governance usage . Multiple industries are utilizing drones for myriad tasks-from surveillance to monitoring of projects , from detection to prevention , and from improving current methods/ processes to transforming and innovatively handling new requirements . Today , multiple governments across the world have started using drones for tasks which previously required physical presence / many people . There are many applications of drones in various sectors such as agriculture, mining , police , disaster , forest, irrigation , land survey, health , power etc. For indicative list of use- cases, please refer to Annexure -II .

Afew examples of potential usage of drones are - delivery of medicines ; delivery of organs for transplant; sand minemonitoring and surveillance ; spraying nutrients and insecticide in agriculture ; and crowd monitoring during rallies and events , etc. For - an indicative list of use - cases , please refer to Annexure - II .

613

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भाग 1 ]

2.4.6. Augmented Reality/Virtual Reality

Augmented Reality /Virtual Reality (AR/VR ) constitutes an audio or visual overlay on the physical world that uses a display to provide digital content to augment a user's real -world view . Augmented reality (AR) presents digital information , objects , or media in the real world through a mobile device or headset which may appear as either flatgraphical overlay or as a '3D ' object, while VR immerses users in a fully digital environment through a headset or surrounding display. The blending of the physical and virtual worlds is revealing a new area for businesses and industries to explore .

2.4.7. Quantum Computing

Quantum computing's significance lies in its ability to comprehend and simultaneously consider an infinite range of scenarios . The technology will move to commercial use in a few years and will be a significant breakthrough in IT. This dramatic shift will affect both how and how quickly computers are able to solve increasingly complex problems . Instead of performing calculations or testing infinite combinations of hypotheses sequentially , quantum computers can process almost infinite combinations of scenarios simultaneously finding answers to questions thatwould otherwise be impossible to solve in a lifetime . Some early applications may include - fraud detection; sequencing human genomes and profiling; finding treatments for disease and instantaneously comparing a current patient's symptom profile with a global case archive going back decades; modelling and optimizing passenger and commercial traffic in real time across high-density cities and commuter belts , etc.

2.4.8. Robotics

Robots offer sensing , control , and intelligence to automate and assist human tasks and activities and have a variety of applications that will transform operations with new capabilities . Robotics is often segmented into three areas ( i ) application specific , which includes robots designed to conduct specific tasks, ( ii ) multipurpose robots , which can perform several functions and movements and may function autonomously , and (iii ) cognitive robots, which are capable of decision making and reasoning which enables them to function within complex environments .

2.5 . Data for STI ecosystem

2.5.1 . Data for Innovation

Technology companies and startups are built on data -driven insights gathered from various devices and applications . The government too has large volumes of data about people , services , etc. Enabling easier access to data can stimulate innovation and data -driven services /products . Hence , the GoMP would take initiativesto identify datasets available with various govemment departments; define data quality standards ; institute data privacy mechanisms and explore the possibility of subscription - based data products.

2.5.2. Data for Policy Making

Data sharing within government departments is crucial for strengthening evidence-based policymaking . With appropriate consent mechanisms for data usage in place, the government can use the latest tools and technologies at its disposal for data-driven and evidence - based informed policymaking . Towards this end, the [भाग 1

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614

GoMP will take policy initiatives for data sharing and data integration across various departments of the government.

2.5.3 . Data for Better Governance

The government stores and processes a large amount of data as part of government service delivery to citizens and businesses , most of which are also digital . With the consent of citizens , the data residing with the government may be analyzed to draw insights for improving governance . The GoMP will strive to increase the availability of usable data , establish mechanisms for accountable usage ( data security, data privacy, etc. ) , and enhance the capacity and culture for data analysis.

2.5.4. Data for Inclusion

Thegovernment will target to leverage data for better inclusion to ensure that social benefits and schemes reach the individuals and families they are meant for.

2.5.5. Unlocking the value of data

The data with the government may be utilized for the good of society by providing it to academic & research institutions , start - ups, etc. to fuel innovation while preserving individual privacy . The GoMP will take policy initiatives for dataset identification , enrichment , packaging , and sharing while protecting individual privacy.

2.5.6. Data Protection

The GoMP will establish mechanisms to ensure data is trustworthy , secure , and responsibly & coherently used . To provide for data protection till the Personal Data Protection bill is enacted, the government will adopt industry best practices on personal data protection . Once the Personal Data Protection bill is enacted, the government will ensure compliance to the legal provisions as well as industry best practices on personal data protection .

2.6. Collaboration with Institute of Excellence

Collaboration with organizations /institutes of national as well as international repute would pave the path to excellence especially in terms of technological advancements . Such collaborations would help the STI ecosystem to grow with existing support . The state, with due policy support , would collaborate with such Institutes of excellence in various sectors for sustainable growth . This collaboration can be executed in form of MoUs , mentorship programs among academic institutions and technology transfer . Institutes and universities ofMadhya Pradesh will strive to collaborate with Institute of Excellence (of global repute ) for execution of short- term exchange programs , sharing research infrastructure / activities and knowledge transfer . An ecosystern with sound industry -academia linkage is also of utmost importance in bridging the skill gap , advancing research , and achieving new breakthrough . Government departments and industries will also be supported for collaboration with organizations/institutes of excellence for promotion of R&D activities and technology transfer .

615

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भाग 1 ]

3. Policy Implementation Framework

3.1. Financing framework

TheMadhya Pradesh Science , Technology, and Innovation Fund (MP - STIF ) willbe createdby the Government ofMadhya Pradesh .

Abudget head, known as Science and Technology Budget (STB ) , shall be created to allocate funds to science andtechnology initiatives . This budget head shall be utilized exclusively for the purpose of implementation of this policy.All identified departments of the Government of Madhya Pradesh shall allocate a certain percentage (to be determined by the government ) of their annual budget in their respective STB . The departments shall be able to utilize this budget in their respective projects . A statistical mechanism to trace and track the progress of STI initiatives and expenditures shall be developed to facilitate data driven decision support and budget allocation system.

Theguidelines for STB and MP - STIF shallbe released in due course.

3.2. Governance framework

Apex Committee

Annual

Chief Secretary (Chair) , Principal Secretaries or Secretaries of departments

Policy Governance , Interdepartmental coordination , Review and implementation of the policy

Steering Committee

Strategic Direction , Stakeholder Collaboration , Policy Implementation , Monitoring and Policy Review

Quarterly

Principal Secretary Science and Technology (Chair ) , Secretaries or their representatives from other stakeholder departments

Strategic Team

Consultants , Advisors , Experts

in policy drafting , Support Implementation , Monitoring

Monthly

TheDepartment of Science & Technology will be strengthened. An institutional mechanism like a Directorate will becreated . A strategic team will be immediately placed in the department to support the implementation of this policy. The team will manage various projects that will be initiated to fulfill the mandate of this policy; help in drafting new policies ; coordinate investment opportunities and provide overall support to the department for policy implementation .

A Science and Technology Advisory Group under the chairmanship of Principal Secretary, Science and Technology will also be established. It will consist of representatives and experts from academia and industry and will advise on all matters relating to the policy and its implementation approach .

3.3 . Policy Period and Interim Review

This Policy shall come into force with effect from the date of issuance of Government order and shall remain in force for a period of ten years or till the declaration of a new or revised policy, whichever is earlier . Periodic Impact assessment studies will be conducted to review the policy in interim every five years , or as needed.

[भाग 1 616

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Annexures

A.1 . Annexure - l

Madhya Pradesh technology initiatives and success stories

Keyinnovation-led initiatives and success stories in MP are given below:

i. The' Food Innovation Hub Platform' in collaboration with the World Economic Forum - a multistakeholder market- based partnership platform focused on deploying innovations and emerging technologies in the food and agriculture sector in the state. This platform will provide a public -private- philanthropic market- drivenmodel to unlock and strengthen the collaborative power of innovation , implementation , and impact . It can be readily emulated and lays the groundwork for other government ministries as well as private sector partners to collaborate with the government.4

ii . Land Record Modernization - an ambitious initiative to digitize over 15 crore land records and leverage the data for other use cases , such as revenue management system ; land, and settlement surveys ; crop insurance registration ; e - registry , etc.

Crop-specific maps created by combining satellite images, survey data and layouts provided by farmers have provided crucial information for all stakeholders in the crop - insurance system . In Madhya Pradesh, crop insurance registration has been linked with the land records of the state , which has succeeded in preventing erroneous insurance cover . Remote sensing models for crop - advisory patterns have been deployed. Further, in FY21 , satellite- based technical remote sensing was used for the first time for estimating the average yield in insurance payments .

iv. CM Helpline and Samadhan Portal - These are exemplary digital initiatives in good governance that have strengthened public administration , improved public relations , accountability , and transparency, MP has been a frontrunner among the states in its initiates for governance and for setting up a robust public grievance redressal mechanism through digital initiatives .

ν. Samagra Portal - A social -security initiative of the Government of MP to improve Government-to- Consumer (G2C ) interaction . It ensures that all eligible families in the state receive the financial assistance and government scheme-benefits they are entitled to . This initiative covers all social security schemes of the government , such as those relating to maternity, scholarships , marriage , pension , poverty, etc. and helps the government in budgetary and other planning.

vi . Quantum Lab at Military College of Telecommunication Engineering (MCTE) in Mhow, Madhya Pradesh and Artificial Intelligence Centre set up by the Indian Army are significant developments towards building human capital in areas such as Quantum Key Distribution , Quantum Communication , Quantum Computing and Post Quantum Cryptography.

https://www.weforum.org/agenda/2022/09/madhya-pradesh-agriculture-food-system/ 617

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भाग 1 ]

vii . Facerecognition model to support Sarthak App - The Directorate of Skill Development ( DSD ) conducts various courses on skill development wherein candidates enroll and undergo training . The trainers are required to record the attendance of the candidates for each batch of training in a day. DSD was looking for a solution to auto- record the candidate's attendance wherein a Face Detection module was developed thatdetects and counts the faces in an image captured by the trainer in the respective batch of training.

viii. CMHelplinePortal- (Also available over call ' 181 ' ) which acts as a bridge between citizens and the Government and helps to lodge grievances and get timely resolution . A citizen can lodge a grievance if he/she is facing a problem and needs resolution from the government/state departments . The Government of MP is also working towards prediction model of CM Helpline complaints using machine learning which would help departments to take proactive action to avoid/ reduce complaints and will be a step ahead from ' Good Governance to Proactive Governance' .

A.2. Annexure - II : Potential Use Cases of Emerging Technology

This section provides the potential uses cases of emerging technologies such as blockchain , drones , artificial intelligence as a reference . The respective departments , in consultation with Department of Science and Technology, may identify suitable use cases as per their respective priorities .

Potential Use Cases of Artificial Intelligence and Analytics

Potential Use Cases

Domain

Health

Cataract detection

Public health emergencies detection

Telemedicine

Al- powered Robotic Surgery

Preliminary Diagnosis system

Nursing Assistant

Education

Identification of students who require additional guidance or assistance to navigate resources .

Different and personalized learning through intelligent instruction design to identify knowledge gaps and orient students towards appropriate topics .

Attendance monitoring systems

Interactive Learning platforms

Smart Cities

Incident response time reduction through analysis of live and historical data.

Identify real -time traffic patterns

Pedestrian and object detection

Preventive maintenance and risk assessment

Risk- based investigation of tax evasion

Taxation

Monitoring social media to identify emergencies

Disaster Management

Classifying emergency calls based on their urgency

Agriculture

Pestand Disease Identification भाग 1

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618

Potential Use Cases

Domain

Crop prediction

Telecom

Network credibility and predictive maintenance

Al and IoT based check gate for surveillance

Mining

Potential Use Cases of Blockchain

Potential Use Cases

Domain

Land Record Management System

Registry

Property Card Management System

Vehicle Lifecycle Management System

Health Record Management System including organ and tissue donors

Student Lifecycle Management

Track and trace of agricultural products ( pomegranates , apples , etc. ) Supply-Chain

Pharma supply chain

Vaccine Supply- Chain / Cold-Chain

ExciseSupply Chain , Coffee Supply- Chain , Tea Supply - Chain

Organand tissue distribution system

Evidence Chain of Custody

Distribution of Grants

Identity

Fundraising

Certificate and Document Attestation

EligibilityManagement

Public Distribution System

Self-Sovereign Digital Identity

Audit& Verification

Financial Reconciliation and Risk Management System

PaymentLedger

ATM Reconciliation

Validation of job credentials

Potential Use Cases of Drones

Domain

Potential Use Cases

Mining

Mines/minerals monitoring and surveillance

Stockpilemeasurement

Volumetric analysis

Boundary Dernarcation

619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

Potential Use Cases

Domain

Crimeoffenders tracking

Homeland Security

Crowdmonitoring during rallies and events

Traffic planning and monitoring

Crimeinvestigations scene mapping

Identification of illegal activities such as bootlegging

Forest and Wildlife

Forest cover mapping

Illegal activities monitoring

Poaching monitoring

Wildlife activity monitoring

Biomass estimation using hyperspectral

3D model of a city/ town for better planning and decision making

Urban and SmartCity

Property tax mapping

Base map creation

Identify encroachments

Terrain mapping for planning

Watershed analysis

Crop survey and acreage estimation

Agriculture

Crop condition assessment ; Crop spraying

PrecisionFarming : assessing the optimal quantity of water and fertilizersto beused

Land health monitoring; Detection of cannabis on fields

Damage Assessment for insurance claim

Power lines survey , monitoring , and condition assessment

Infrastructure projects

Wind turbine inspection

Construction progress monitoring

Land demarcation and surveying

Real-time surveillance

Disaster Management

Search and Rescue

Damage assessment mapping

Delivery of emergency goods

Tourism

Monitoring of tourists to ensure minimal disturbance to wildlife

Tourism promotional activity

Assetcondition monitoring and surveillance

TrafficManagement

Improve traffic planning and management on Real - time monitoring Road surface condition monitoring

Accident investigation

Healthcare

Epidemic Control

Cleanliness & Hygiene

Healthcare delivery

Oil& Gas

Emergency Response

Asset Safety Monitoring

Security 620

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

[भाग 1

Potential Use Cases

Domain

Claim Management and settlements

Insurance

Improved Pricing

Protection against Fraud

Demarcation of available land for New and Renewable energy projects New and Renewable Energy

A.3 . Annexure III - Glossary

Description

Abbreviations

Three Dimensional

3D

Fifth Generation

5G

Advanced Driver Assistance Systems

ADAS

AI

Artificial Intelligence

All India Institute of Medical Sciences

AIIM

AR

Augmented Reality

Automated Teller Machines

ATM

AYUSH

Ayurveda , Yoga and Naturopathy, Unani , Siddha and Homeopathy Banking , financial services and insurance

BFSI

ChiefMinister

CM

Central Road Research Institute

CRRI

Data Analytics

DA

DPIIT

Department for Promotion of Industry and Internal Trade

Directorate of Skill Development

DSD

Delhi Transport Corporation

DTC

ESDM

Electronic System Design and Manufacturing

Government to Business

G2B

Government to Consumer

G2C

Gross Expenditure on Research and Development

GERD

GHG

Greenhouse gases

GI

Geographical Indication 621

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

Government of Madhya Pradesh

GOMP

Global Positioning System

GPS

Gross State Domestic Product

GSDP

HigherEducation Institution

HEI

Internet and Mobile Association of India

IAMAI

HIT

Indian Institute of Information Technology

Indian Institute of Management

IIM

Indian Institute of Technology

IIT

Innovation Promotion Group

IPG

Intellectual Property Rights

IPR

Information Technology

IT

Military College of Telecommunication Engineering

MCTE

Minor Forest Produce Processing & Research Centre

MFP- PARC

Machine Learning

ML

Memorandum of Understanding

MoU

MadhyaPradesh

MP

MadhyaPradesh Data Policy

MPDP

MadhyaPradesh Electronics and Information Technology

MPEIT

Madhya Pradesh R&D Policy

MPRDP

Madhya Pradesh Skill Policy

MPSP

Madhya Pradesh Science , Technology , and Innovation Policy

MPSTIP

Madhya Pradesh Technology Startup Policy

MPTSP

Master of Research

MRes

Micro, Small and Medium Enterprises

MSME

Minimum Viable Product

MVP

National Assessment and Accreditation Council

NAAC

National Association of Software and Service Companies

NASSCOM

Non-fungibletoken

NFT [भाग 1 622

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

NID                        National Institute of Design
NIFT                       National Institute of Fashion Technology
NIRF                       National Institutional Ranking Framework
NIT                        National Institutes of Technology
NITI                       National Institution for Transforming India
NLP                        Natural language processing
                           National Mission on Education through Information and Communication
NMEICT
                           Technology
PG                         Postgraduate
SSB                        Shanti Swarup Bhatnagar
STB                        Science and Technology Budget
STEM                       Science Technology Engineering Management
STI                        Science Technology Innovation
STIF                       Science Technology and Innovation Fund
STIP                       Science Technology and Innovation Policy
TKDL                       Traditional Knowledge Digital Library
UAV                        Unmanned aerial vehicle
UG                         Undergraduate
UNESCO                     United Nations Educational , Scientific and Cultural Organization
VR                         Virtual Reality
WEF                        World Economic Forum

623

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2023

क्र. F. REV - 6-0001-2023- सात- शा -7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण मे , एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है , कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार जबलपुर जिले की तहसील मझौली एवं पाटन की सीमाओं को परिवर्तित करने , नवीन तहसील पौड़ा एवं कटंगी सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है ।

" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव , लिखित में, उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे: -

अनुसूची

क्र.

प्रस्तातिव परिवर्तन के पश्चात तहसील की सीमाऐं

पश्चात प्रस्तातिव परिवर्तन के तहसील मे समाविष्ट किये गये क्षेत्रो का विवरण

विद्यमान तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील मे सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षत्रों का विवरण

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात तहसील एवं उसके मुख्यालय का नाम

4

3

1

2

1

पाटन (मुख्यालय पाटन) पाटन (मुख्यालय पाटन)

5

6

तहसील पाटन राजस्व निरीक्षक मंडल कटंगी के हल्का नंबर 22 से 27 एवं 38 व राजस्व निरीक्षक मंडल पाटन के 39 से 80 तक कुल 49 पटवारी हल्के शेष रहेंगे ।

तहसील पाटन राजस्व निरीक्षक मंडल कटंगी के पटवारी हल्का नंबर 01 से 21 एवं 28 से 37 कुल 31 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे

उत्तर में- प्रस्तावित तहसील कटंगी जिला जबलपुर एवं तहसील तेंदूखेडा जिला दमोह पूर्व में तहसील पनागर एवं तहसील आधारताल दक्षिण में तहसील शहपुरा एवं तहसील गोरखपुर पश्चिम में-

तहसील शहपुरा जिला जवलपुर एवं तहसील तेदूखेडा जिला दमोह 624

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

2

मझौली ( मुख्यालय मझौली)

मझौली (मुख्यालय मझौली)

उत्तर में- तहसील बहोरीबंद जिला कटनी पूर्वमें-

नवीन प्रस्तावित तहसील पोंडा जिला जबलपुर

तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मंडल मझौली के पटवारी हल्का नंबर 01 से 24 एवं 26 से 42 तक कुल 41 पटवारी हल्के शेष रहेंगे।

दक्षिण में-

नवीन प्रस्तावित तहसील कटंगी एवं तहसील पनागर जिला जबलपुर

पश्चिम में- तहसील जबेरा जिला दमोह तहसील मझौली राजस्व निरीक्षक मंडल मझौली का पटवारी हल्का नंबर 25 कुल 01 पटवारी हल्का तथा राजस्व निरीक्षक मंडल पौडा के पटवारी हल्का नंबर 43 से 85 तक कुल 43 पटवारी हल्के अपवर्जित होंगे

उत्तर में-

3

पौडा (मुख्यालय पौड़ा)

तहसील बहोरीबंद जिला कटनी पूर्व में-

तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मंडल पौडा के पटवारी हल्का नंबर 43 से 85 कुल 43 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।

तहसील ढीमरखेडा जिला कटनी

दक्षिण में-

तहसील पनागर एवं लहसील सिहोरा जिला

जबलपुर

पश्चिम में-

शेष तहसील मझौली

4

कटंगी

(मुख्यालय

कटंगी)

उत्तर में- शेष तहसील मझौली जिला जबलपुर एवं तहसील जबेरा जिला दमोह

पूर्व में- तहसील पनागर एवं शेष तहसील मझौली जिला जबलपुर

दक्षिण में-

तहसील पाटन राजस्व निरीक्षक मंडल कटंगी के पटवारी हल्का नंबर 01 से 21 एवं 28 से 37 कुल 31 पटवारी हल्के तथा तहसील मझौली के राजस्व निरीक्षक मंडल मझौली का प.ह.न. 25 कुल 01 पटवारी हल्का इस प्रकार कुल 32 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।

शेष तहसील पाटन जिला जबलपुर पश्चिम में- तहसील तेंदूखेडा जिला दमोह

3/ प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।

625

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र. एफ- 01-21-2023 - सात- शा- 7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा , यह सूचना दी जाती है, कि उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार रीवा जिले के अनुविभाग त्योंथर की सीमाओं को परिवर्तित करने , नवीन अनुविभाग जवा सृजित करने तथा नीचें दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार उसकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है ।

" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस का अवसान होने के पश्चात प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा उसके संबंध में कोई आपति या सुझाव, लिखित में , उक्त कालावधि का अवसान होने के पूर्व सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे: -

अनुसूची

क्र.

प्रस्तावित परिवर्तन पश्चात

प्रस्तातिव परिवर्तन के पश्चात अनुविभाग की सीमाएँ

प्रस्तातिव परिवर्तन के के पश्चात अनुविभाग मे समाविष्ट किये गये क्षेत्रो का विवरण

विद्यमान अनुविभाग तथा उसका का नाम मुख्यालय

अनुविभाग एवं

उसके

मुख्यालय

का

नाम

प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चातअनुविभाग मे सम्मिलित किये जाने वाले या उससे अपवर्जित किये जाने वाले क्षत्रों का विवरण

1 2

3

4

1. त्योंथर (मुख्यालय त्योंथर )

त्योंथर ( मुख्यालय त्योंथर )

तहसील जवा के समस्त प.ह.न. 01 से 87 तक अपवर्जित होंगे।

2.

जवा (मुख्यालय जवा) 5

6

01 से 100 तक शेष रहेंगे । अनुविभाग त्योंथर में पटवारी हल्के क्रमांक

उत्तर में जिला प्रयागराज (उत्तर प्रदेश ) पूर्व में जिला प्रयागराज (उत्तर प्रदेश ) दक्षिण में- तहसील नईगढ़ी व मनगवां पश्चिम में तहसील जवा

अनुविभाग जवा में तहसील जवा के समस्त प.ह.न. 01 से 87 तक समाविष्ट होंगे ।

उत्तर में- जिला प्रयागराज ( उत्तर प्रदेश) पूर्वमें- तहसील त्योंथर दक्षिण में- तहसील सिरमौर व तहसील सेमरिया पश्चिम में- जिला बांदा ( उत्तर प्रदेश )

3/ ' प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुमन रायकवार, अवर सचिव.

626

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

[ भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जवलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2022

क्र. 560- स्था. सैट-2022.- डॉ. रमेश कुमार मिश्रा , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2022 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 एवं पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश कुमार मिश्रा , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश कुमार मिश्रा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ( लेखा ) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, रामकुमार चौबे , रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2022

क्र. A- 4535- दो- 2-54-2022 .- श्री डी. आर. एस. सिंगरौल , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री डी. आर. एस. सिंगरौल , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. आर . एस. सिंगरौल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 4545- दो- 2-33-2019.- श्री गौरव कुमार सिंह, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 9 से 10 नवम्बर 2022 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री गौरव कुमार सिंह , सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गौरव कुमार सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो सीनियर सिस्टम एनालिस्ट के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2022

क्र. A-4582- दो- 3-91-2008.- श्री कुलदीप सिंह कुशवाह , चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 25 नवम्बर 2022 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुलदीप सिंह कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो चीफ सिस्टम एनालिस्ट के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 4584- दो-2-63-2022. श्री रवि शंकर श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 22 से 31 दिसम्बर 2022 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर श्रीवास्तव , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2022

क्र. C-6518- दो- 2-57-2009.- श्री एफ. एच. काजी , एस.पी.एस.ए. ( एस.ए. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 30 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2022 तक, दस दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री एफ. एच . काजी , एस.पी.एस.ए. ( एस.ए. ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

पितृत्व अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एफ. एच. काजी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एस.पी.एस.ए. ( एस.ए. ) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2022

क्र. B - 5997-दो- 3-66-2007.- श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 19 से 28 दिसम्बर 2022 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पवार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( M ) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2022

क्र. B - 5999- दो - 2-57-2012 .- श्री यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 28 नवम्बर से 9 दिसम्बर 2022 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री यू. एस. दुबे , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. कम- पी.पी.एस. , के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

जबलपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2022

क्र. B - 5842-दो- 2-40-2020 .- श्री कृष्णमूर्ति मिश्र, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 2 से 8 दिसम्बर 2022 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्णमूर्ति मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्णमूर्ति मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-6157-दो- 2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 21 से 25 नवम्बर 2022 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

628

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2022

क्र. D- 2602-दो-2-81-2018 .- श्री काशिफ नदीम खान , तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर को दिनांक 2 से 10 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल . टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-3- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. D - 2604-दो- 2-56-2016.- श्री प्रेम नारायण सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 19 से 23 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी . सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-3 - इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .

क्र. D - 2606- दो-2-54-2011.- श्रीमती गिरिबाला सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को दिनांक 21 से 25 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिन अर्जित अवकाश तथा दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2022 तक , तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती गिरिबाला सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

शीतकालीन/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती गिरिबाला सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D- 2608- दो- 2-63-2018.- श्री आर. के . वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 23 से 28 दिसम्बर 2022 तक छह दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी

[भाग 1

2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. वाणी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 2610- दो-2-22-2018 .- श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2022 तक , दो दिन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

अवकाश से लौटने पर श्री मो . सैय्यदुल अबरार अंसारी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो . सैय्यदुल अबरार अंसारी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 2612-दो-2-22-2019 .- श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2022 तक, तीन का शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है .

अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

629

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी 2023

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 24 नवम्बर 2022

क्र. C - 5955.- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की स्थापना पर कार्यरत निम्नलिखित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ( न्यायिक ) ( मिनिस्ट्रीयल कॉडर) /सेक्रेटरी टू द जजेस ( सेक्रेट्रियल काडर ) /एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ( न्यायिक ) ( ट्रांसलेटर काडर ) की पदोन्नति असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम ) के पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600-39100 ग्रेड पे रु. 5400/- (7 वें वेतनमान में लेवल 12 पे मेट्रीक्स -56100+177500) में, अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त कॉलम नंबर ( 3 ) पर दर्शाई गई स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें. असिस्टेंट रजिस्ट्रार ( एम ) के संवर्ग में उनकी वरिष्ठता राज्य शासन के समक्ष अनुमोदन के लिए लंबित रोस्टर के अनुसार होगी :-

क्र.

नाम एवं स्थान

(2) (1)

1

श्री आर. एस. चौधरी,

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ( न्या. ) , ( मिनिस्ट्रीयल कॉडर ) , मुख्यपीठ, जबलपुर.

2.

श्री बी. के. श्रीवास्तव,

एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ( न्या. ) , ( मिनिस्ट्रीयल कॉडर ) , खण्डपीठ , इंदौर .

3.

श्री मुन्नालाल मिश्रा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ( न्या. ) , ( मिनिस्ट्रीयल कॉडर ) , मुख्यपीठ, जबलपुर.

4.

श्रीमती हेमलता श्रीवास्तव , सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर ) , मुख्यपीठ जबलपुर.

5. श्रीमती गीता नायर, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर ) , मुख्यपीठ जबलपुर .

6.

श्रीमती पी. प‌द्माराव, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर ) , मुख्यपीठ जबलपुर.

7.

श्रीमती बीनू पिल्लई, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर ) , खण्डपीठ , ग्वालियर .

8. श्री आशीष दत्ता, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर ) , मुख्यपीठ जबलपुर.

9.

श्री मोन्सी एम. साइमन , सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर ) , मुख्यपीठ जबलपुर.

10. श्री हरि कुमार सी. जी. नायर, सेक्रेटरी टू द जजेस (सेक्रेट्रियल काडर ) , खण्डपीठ , इंदौर.

11. श्री विपिनचंद गुप्ता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ( न्या. ) , (ट्रांसलेटर कॉडर ) , मुख्यपीठ जबलपुर.

टीप

पदोन्नति पर

पदस्थापना का स्थान (3)

(4)

रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर

रिक्त पद पर खण्डपीठ , इन्दौर

रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर

रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर

रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर

रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर

रिक्त पद पर खण्डपीठ, ग्वालियर

रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर

रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर

रिक्त पद पर खण्डपीठ , इन्दौर

रिक्त पद पर मुख्यपीठ, जबलपुर

रामकुमार चौबे , रजिस्ट्रार जनरल.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 20 जनवरी 2023

630

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , मुख्यपीठ, जबलपुर जबलपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2022

क्र. A-4557.- ( 1 ) श्री सत्येन्द्र शर्मा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ , ग्वालियर को प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट के रिक्त पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600-39100+ग्रेड पे रु. 7600 (7 वें वेतनमान में लेवल 14 पे मेट्रीक्स 79900- 211700) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त पदोन्नत करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर इस शर्त के साथ पदस्थ किया जाता है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे . उक्त पदोन्नति ई - कोर्ट एवं रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी के निर्णय के अधीन होगी .

(2) श्री सत्येन्द्र शर्मा, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट के कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उनकी सेवाएं खण्डपीठ, ग्वालियर में संलग्न की जाती है.

क्र. A-4559.- श्री गौरव कुमार सिंह, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ, जबलपुर को प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट के रिक्त पद पर वेतनमान वेतनबैंड रु. 15600-39100 +ग्रेड पे रु. 7600 (7 वें वेतनमान में लेवल 14 पे मेट्रीक्स 79900- 211700) में अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेशपर्यन्त पदोन्नत करते हुए, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर की स्थापना पर इस शर्त के साथ पदस्थ किया जाता है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. उक्त पदोन्नति ई- कोर्ट एवं रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी के निर्णय के अधीन होगी.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, रामकुमार चौबे , रजिस्ट्रार जनरल .

मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 14 दिसम्बर 2022

क्र. 5444- स्था.- श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ , ग्वालियर को दिनांक 7 से 9 दिसम्बर 2022 तक , कुल तीन दिवस का अर्जित अवकाश मुख्यालय छोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के अंत में दिनांक 10 व 11 दिसम्बर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, डी. एन. मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 20 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-01-20.03.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-01-20.03.Ordinary.