मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2024- चैत्र 16 , शक 1946
क्रमांक 14]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
भाग 3.-
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 दिसम्बर 2023
क्र. ई- 5-723 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री मनीष सिंह, भाप्रसे ( 1997 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 11 दिसम्बर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक, बाईस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 एवं 10 दिसम्बर 2023 तथा 2, 3 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) श्री मनीष सिंह, भाप्रसे की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का प्रभार श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे ( 1997 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से , उनके वर्तमान कार्य के साथ- साथ सौंपा जाता है. (3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री मनीष सिंह, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे उन्हें सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री मनीष सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
2153
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024 .
2154
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2023
क्र. ई- 5-1165 - आयएएस- लीव-5 -एक.- ( 1 ) श्री हिमांशु जैन , भाप्रसे (2020 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लखनादौन, जिला सिवनी को दिनांक 21 से 29 दिसम्बर 2023 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 , 31 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(2) अवकाश से लौटने पर श्री हिमांशु जैन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लखनादौन , जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
( 3 ) अवकाशकाल में श्री हिमांशु जैन, भाप्रसे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लखनादौन, जिला सिवनी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हिमांशु जैन, भाप्रसे अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लखनादौन, जिला सिवनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2023
क्र. ई - 5-1206- आयएएस लीव -5- एक.- ( 1 ) सुश्री सर्जना यादव, भाप्रसे ( 2020 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिछिया, जिला मण्डला के दिनांक 21 से 29 दिसम्बर 2023 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 , 31 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री सर्जना यादव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिछिया, जिला मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में सुश्री सर्जना यादव, भाप्रसे अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बिछिया, जिला मण्डला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सर्जना यादव, भाप्रसे अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बिछिया, जिला मण्डला अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.
भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2023
क्र. ई- 5-609 - आयएएस- लीव -5 -एक.-( 1 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज , भाप्रसे ( 1992 ) , सचिव, मानव अधिकार आयोग , मध्यप्रदेश,
[ भाग 1
भोपाल को दिनांक 28 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2023 तक, चार दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .
(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं .
भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2024
क्र . ई - 5-1012- आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री पार्थ जायसवाल, भाप्रसे , ( 2015 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा को दिनांक 16 से 22 फरवरी 2024 तक, सात दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री पार्थ जायसवाल, भाप्रसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3) अवकाशकाल में श्री पार्थ जायसवाल, भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पार्थ जायसवाल , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .
क्र. ई- 1-43-2024-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-
तालिका
क्र.
अधिकारी का नाम/
नवीन पदस्थापना
बैच एवं वर्तमान
पदस्थापना
(1)
(2)
(3)
कलेक्टर,
जिला छिन्दवाड़ा.
1. श्री शीलेन्द्र सिंह (2010 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग.
2. श्री मनोज पुष्प ( 2011 ) ,
कलेक्टर,
जिला छिन्दवाड़ा.
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग.
भाग 1 ]
2155
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024
(1)
(2)
(3)
3.
कलेक्टर , जिला हरदा.
श्री आदित्य सिंह ( 2014 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.
क्र. ई - 1-206-2022-5-एक.- आवंटन वर्ष 2010 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2023 से प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 1,23,100-2,15,900/- ( पे -मैट्रिक्स-13 ) में पदोन्नति प्रदान की गई है.
(2 ) राज्य शासन, एतद्वारा , श्री शीलेन्द्र सिंह, भाप्रसे (2010 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को दिनांक 1 जनवरी 2023 से प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 1,23,100-2,15,900/ - ( पे - मैट्रिक्स -13 ) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान करता है .
(3 ) श्री शीलेन्द्र सिंह, भाप्रसे ( 2010 ) को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति उपरांत अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पदस्थ किया जाता है .
(4) उपरोक्त काल्पनिक पदोन्नति उपरांत श्री शीलेन्द्र सिंह को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा. काल्पनिक पदोन्नति तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2023 से वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के कोई वेतन भत्ते एवं एरियर्स की राशिकी पात्रता " कार्य नहीं वेतन नहीं " के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी , किन्तु काल्पनिक तिथि का लाभ उनके वेतन निर्धारण के लिए मान्य होगा.
भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024
क्र. ई- 1-41-2024-5- एक. श्री इलैयाराजा टी. , भाप्रसे ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2024
क्र. ई - 1-23-2024-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्रमांक
अधिकारी का नाम आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
(2)
1.
संचालक,
श्री तरुण राठी ( 2010 ) , जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) , भोपाल.
2.
श्रीमती रूचिका चौहान (2011 ) , संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन) संबंधी कार्य के लिए) .
नवीन पदस्थापना
(3) संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) .
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन
क्र. ई - 1-44-2024-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-
तालिका
क्र.
अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(1)
1.
(2) श्री किरोड़ी लाल मीना ( 2016 ) , संचालक, राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम ( SCSIRT) भोपाल तथा प्रबंध संचालक, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ( SWAN ) , भोपाल तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .
नवीन पदस्थापना
(3)
अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) .
2156
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
[ भाग 1
(1)
(2)
(3)
2.
अपर आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास ,
डॉ. परिक्षित संजयराव झाड़े ( 2017 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत .
मध्यप्रदेश, भोपाल.
(2 ) श्री विनोद कुमार, भाप्रसे ( 1989 ) , महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश , भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं प्रमोद्योग विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
( 3 ) श्री सिबी चक्रवर्ती एम. , भाप्रसे ( 2008 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(4) श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे ( 2016 ) , उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम ( SCSIRT) , भोपाल तथा प्रबंध संचालक , स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
( 5) उपरोक्तानुसार श्री विनोद कुमार द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1991 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .
(6 ) उपरोक्तनुसार श्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फेंक नोबल ए. , भाप्रसे ( 2013 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम , भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
(7 ) उपरोक्तानुसार श्री सिबी चक्रवर्ती एम. द्वारा प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे ( 1993 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
क्र. ई- 1-45-2024-5-एक. श्री संदीप केरकेट्टा, भाप्रसे (2018 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , भोपाल विकास प्राधिकरण , भोपाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2024
क्र. ई- 5-933 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री दीपक आर्य, भाप्रसे ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक, पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 , 27 , 28 जनवरी 2024 तथा दिनांक 3, 4 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक आर्य को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
( 3 ) अवकाशकाल में श्री दीपक आर्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक आर्य को अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा, मुख्य सचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2157
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 मार्च 2024
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .
(2) श्री योगेश देशमुख , भापुसे, के अवकाश अवधि में अति. पुलिस महानिदेशक, ( सायबर ) , पु. मु. , भोपाल का कार्य प्रभार श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक ( एसटीएफ ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
एफ- 1-3-2-0007-2023 -सूअप्र-1-9-245.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री राहुल सिंह, मा. राज्य सूचना आयुक्त, को सपत्नीक दिनांक 17 से 26 दिसम्बर 2023 , तक भोपाल से अण्डमान एवं निकोबार, द्वीप समूह ( व्हाया दिल्ली-कोलकाता, पोर्टब्लेयर- हैवलॉक द्वीप- नील द्वीप) जाने , हेतु चार वर्ष के एक कालखण्ड 2019 से 2023 की एल.टी.सी. , सह प्रयोज्य " 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण" का ( दूसरी बार ) लाभ लिये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलबाला ए. मार्टिन, अपर सचिव,
(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश देशमुख , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( सायबर ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .
भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024
(4 ) श्री योगेश देशमुख, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
क्र. एफ- 5-10-2011 - एक( 1 ) ( भाग-2 ) .- मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति उपरांत देय अर्दली भत्ता समय - समय पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर से स्वीकृत किया जाता रहा है.
(5) अवकाश काल में श्री योगेश देशमुख , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश देशमुख, भापुसे, `अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
( 2 ) राज्य शासन , एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों को देय अर्दली भत्ता पर प्रतिवर्ष सीपीआई ( Consumer Price Index ) में हुई वृद्धि के मान से बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.
भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2024 ( 3 ) यह आदेश मंत्रि- परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 1 , दिनांक 14मार्च 2024 को लिये गये निर्णय के पालन में जारी किया गया है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश शर्मा, उपसचिव.
क्र. एफ 1 ( ए) 04-2012-ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे , पुलिस उपमहानिरीक्षक / पुलिस उपायुक्त ( अपराध) , नगरीय पुलिस , जिला इन्दौर को दिनांक 1 से 29 फरवरी 2024 तक, उन्तीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है .
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2024
(2) श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्री आदित्य मिश्रा, भापुसे , पुलिस उपायुक्त, जोन -1 , नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपमहानिरीक्षक / पुलिस उपायुक्त ( अपराध ) , नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
क्र. 612-1874405-2024- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री योगेश देशमुख, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, ( सायबर ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 4 से 7 मार्च 2024 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8-10 मार्च 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अकेले केन्या, तंजानिया तथा यूएई की निजी विदेश (Ex India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:
(4) श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
2158
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
(5 ) अवकाशकाल में श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2024
क्र. एफ1-45-2019- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 फरवरी 2024 द्वारा श्री वरूण कपूर, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, आर. ए. पी. टी. सी. , इन्दौर को दिनांक 19 से 23 फरवरी 2024 तक , पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 व 24-25 फरवरी 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित इजिप्ट की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) की अनुमति प्रदान की गई थी.
(2 ) श्री वरूण कपूर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर. ए. पी. टी. सी. , इन्दौर द्वारा उक्त विदेश यात्रा का लाभ न लेने के कारण विदेश यात्रा अवकाश/अनुमति निरस्त की जाती है.
भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2024
क्र. एफ 1 ( ए) 16-2017- ब- 2-दो. राज्य शासन , श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, ( लेखा) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 से 21 फरवरी 2024 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
( 2 ) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य डॉ. अंशुमन अग्रवाल, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (कल्याण ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (लेखा ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
[ भाग 1
(4 ) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
( 5 ) अवकाशकाल में श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2024
क्र. एफ - 1739009-2023- ब- 2-दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री अमित तोलानी, भापुसे , तत्का. पुलिस अधीक्षक, जिला नीमच वर्तमान में सेनानी, 24वीं वाहिनी, विसबल , जावरा , रतलाम को दिनांक 18 से 23 दिसम्बर 2023 तक, छह दिवस अर्जित अवकाश एवं 16-17 व 24-25 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित दुबई की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave ) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है: -
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .
(2) अवकाशकाल में श्री अमित तोलानी , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोलानी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश
देवास , दिनांक 7 फरवरी 2024
क्र. 104- सा. - 2-2024.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-2-1999- एक-4 , भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भाग 1 ]
2159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
मैं, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला देवास ( मध्यप्रदेश ) वर्ष 2024 के लिए देवास जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शायी गयी तिथियों के लिए निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-
अ. क्र. त्यौहार / स्थानीय अवकाश का नाम
स्थानीय अवकाश का क्षेत्र
स्थानीय अवकाश का
दिनांक एवं वार
(2)
(3) (1)
1
नर्मदा जयंती
(4)
16-2-2024, शुक्रवार
2
रंगपंचमी
खातेगांव सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
30-3-2024, शनिवार
3
देवास-सोनकच्छ- टोंकखुर्द- बागली सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
20-8-2024, सोमवार
भुजरिया
4
डोलग्यारस
खातेगांव सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
14-9-2024, शनिवार
5
बागली सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
17-9-2024 , मंगलवार
अनन्त चतुर्दशी
6
देवास-सोनकच्छ-कन्नौद- सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
11-10-2024 , शुक्रवार
महानवमी ( दुर्गानवमी )
7
टोंकखुर्द- कन्नौद-खातेगांव सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
30-10-2024, बुधवार
रूप चतुर्दशी (छोटी दीपावली )
8
कन्नौद सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
1-11-2024, शुक्रवार
दीपावली का दूसरा दिन
गोवर्धन पूजा.
देवास-सोनकच्छ टोंकखुर्द- बागली सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र
उपरोक्त घोषित स्थानीय अवकाश कोषागारों / उप कोषागारों पर लागू नहीं होंगे.
ऋषव गुप्ता , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश
श्योपुर, दिनांक 15 मार्च 2024
क्र. 38 - कले. स्था.-स्था. अवकाश- 51-05-2024 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एम. 3-2-1999- एक-4 , भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, लोकेश कुमार जांगिड़, कलेक्टर, जिला श्योपुर वर्ष 2024 में श्योपुर जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-
दिन (3) त्यौहार का नाम (2)
क्र. (1)
1
बुधवार होली की भाई दूज
शनिवार 2
डोल ग्यारस ( जल झूलनी )
3
शुक्रवार गोवर्धन पूजा ( दीपावली का दूसरा दिन )
टीप.-
दिनांक (4)
अवकाश प्रभावशील होने का क्षेत्र (5)
27-3-2024
सम्पूर्ण जिला
14-9-2024
सम्पूर्ण जिला
1-11-2024
सम्पूर्ण जिला
यह अवकाश बैंक एवं कोषालय / उपकोषालय पर लागू नहीं होगा.
(1)
(2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएं नियत है , उन पर यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम अनुसार यथावत रहेगी.
लोकेश कुमार जांगिड़ , कलेक्टर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2160
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2024
क्रमांक / FOR/ 9 /0001 / 2024- Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड ककरा N 24° 30' 51.730 " E 79 ° 48' 33.460" से N 24° 32' 5.359 E 79 ° 50' 15.273 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31 ′ 58.110 " E 79 ° 50' 16.236 " से N 24° 31° 5.910 E 79° 48' 33.590" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- छतरपुर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना अनुसूची
तहसील -बिजावर
वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र. प्रस्तावित
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
4
3
2
1
ककरा ककरा
1
म.प्र. शासन वन विभाग
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
7
6
5
0.045
10
0.024
12
0.166
13
उत्तर प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से मुनारा क्रमांक 1 तक परिक्षेत्र किशनगढ़ कोर के कक्ष क्रमांक 504 की दक्षिण-पूर्वी सीमा तथा प्रस्तावित वनखण्ड के
0.057
14
0.036
15
पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक । क्रमांक 3 से 8 तक ।
0.429
45
0.267
47
दक्षिण प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा 8 से 12 तक तथा प्रस्तावित वनखण्ड नैगवा के मुनारा क्रमांक 38तक ।
0.04
51/4
0.202
18/2
0.23
25
पश्चिम प्रस्तावित नैगुवा वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 38 से 34 तक तथा प्रस्तावित वनखण्ड ककरा के मुनारा क्रमांक 13 से 15 तक ।
0.417
31
0.364
32
वनखण्ड के अन्दर भूखण्ड को छोड़कर जिनकी सीमाएँ निम्नानुसार है:-
0.238
33
0.551
36
उत्तर मुनारा क्रमांक 14 से 17 तक । पूर्व- मुनारा क्रमांक17.
0.486
236/2
दक्षिण मुनारा क्रमांक 17 से 18 एवं 14. तक ।
1.08
21
पश्चिम मुनारा क्रमांक 14.
0.311
23
0.518
30
0.324
42
0.458
48
0.975
64 भाग 1 ]
22
23
24
۱۰
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
2161 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
22 0.283 24 0.226 34 0.222 35 0.304 39 0.458 43 0.15 65 0.624 149 0.514 49/5 0.709 49/7 1.011 51/2 0.526 51/5 0.04 107/2 0.121 239/2 0.202 52/3 0.546 52/8 0.243 55/3 0.324 60/3 0.607 100/1 0.198 110 0.174 113 0.129 114 0.279 115 0.482 125 0.016 193 0.749 303/111 0.231 52/4 0.162 55/2 0.324 102 0.186 134 0.016 142 0.057 174/2 0.405 204/2 0.486 56/2 0.202 70/1 1.214 76 0.101 99/1 0.101 143 0.113
2162
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
144/2 0.024 145/2 0.462 165/2 0.113 166 0.223 167/2 0.243 235/12 0.729 56/3 0.405 70/3 0.445 92 0.202 100/2 0.121 131 0.045 151/2 0.101 152/2 0.243 173 0.271 200/2 0.486 235/11 0.506 60/1/2 1 60/12/1/2 0.283 60/1/3 1.5 60/1/4 1.2 60/1/5 1.2 60/1/6 1.2 60/4 0.971 105 0.146 235/10 0.445 60/5 0.951 60/6 0.729 60/11 0.526 94 0.134 141 0.024 158/1 0.821 235/8 0.425 306/145 0.271 307/1/150 0.599 60/8 0.809 60/12/2 0.098 67 0.466 68/3 0.628
भाग 1 ]
98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2163
60/10 0.688 70/2 0.486 103 0.093 106 0.073 128 0.016 169 0.38 194 0.648 196 0.547 235/9 0.364 66 1.246 70/4 0.445 70/5 0.405 70/7/2 1.6 73/2 0.121 81 0.02 82 0.032 195 0.138 75/2 0.162 78 0.028 99/2 0.101 144/1 0.02 145/1 0.101 79 0.032 80 0.024 86 0.032 87 0.024 88 0.069 93 0.089 307/2/150 0.162 89 0.016 90 0.263 97 0.219 119 0.922 120 0.02 158/2 0.405 177 0.866 178 0.502 95/1 0.045
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2164
136
[भाग 1
95/2 0.045
137 95/3 0.045
138 95/4 0.046
139 95/5 0.045
140 95/6 0.045
141 95/7 0.045
142 0.077
96
143 98 0.113
144 0.376
168
145 176/2 0.202
146 101 0.247
147 112/1 0.279
148 109 0.105
149 111 0.247
150 112/2 0.324
151 123 0.061
152 126 0.02
153 172 0.445
154 198 0.769
155 199 0.668
156 202 0.672
157 210/2 0.346
158 235/5 0.405
159 235/6 0.405
160 235/7 0.405
योगः- 56.84
161 ककरा ककरा 162 0.575
म.प्र . शासन वन
विभाग
162 176 0.491 163 179 0.292 164 234 1.19 165 235 2.097 166 236 5.527 167 237 1.15 168 238 1.11 169 240 2.33 170 293 0.321 171 50 2.251 172 9 7.32
भाग 1 ]
173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211
2165 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
104 0.243 107/1 2.217 118 0.514 121 0.036 122 0.012 124 0.02 127 0.032 129 0.024 130 0.077 132 0.012 133 0.028 135 0.02 136 0.02 137 0.049 138 0.45 139 0.016 140 0.036 150 0.131 151/1 0.388 152/1 0.886 153 0.751 154 0.049 155 0.073 156 2.185 157/1 0.421 157/2 0.421 159 0.097 16 0.012 160 0.434 161 0.1 163 0.102 164 0.22 165/1 0.117 167/1 0.539 17 0.024 170/1 0.19 170/2 0.202 171 0.421 174/1 1.035
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2166
212 175 0.379 213 18/1 2.047 214 180 0.093 215 181 0.069 216 182 0.819 217 183 0.069 218 184 0.594 219 185 0.677 220 186 0.358 221 187 0.57 222 188 0.709 223 189 0.547 224 190 0.668 225 191 4.035 226 192 0.571 227 197 0.591 228 20 0.117 229 200/1 6.827 230 203 0.259 231 204/1 0.348 232 206 0.324 233 207 0.433 234 208 0.332 235 209 0.709 236 210/1 0.095 237 211 0.36 238 212 0.174 239 213 0.247 240 215 0.194 241 216 0.235 242 217 0.146 243 218 0.174 244 219 0.239 245 220 0.348 246 221 0.991 247 222 0.301 248 223 0.005 249 226 0.039 250 227 0.085
2167 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273 5.243
239/1
0.032
26
0.028
27
0.028
28
0.049
29
0
292
0.016
37
0.028
38
6.205
49/1
0.607
60/7
0.607
60/9
0.722
61
0.498
62
0.287
68/1
0.198
68/2
69
0.384
0.202
70/6
0.117
71
0.651
73/1
0.371
74
0.743
75/1
0.049
77
0.154
91
80.256
योगः-
137.096
कुल योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 137.096 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक 0029/अ-20(1 )/भूमि आवंटन / नजूल/ 2022-23 दिनांक 20.12.2022 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर एवं जिला छतरपुर का आदेश प्रकरण क्रमांक / 0016 / अ-82/ 2021-82 दिनांक 20.09.2024 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर, जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित
किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
[भाग 1 2168
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भोपाल दिनांक 27 मार्च 2024
क्र. FOR- 9-0001-2024-Sec-3- दस(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024-Sec -3- दस ( FOR ), दिनांक 27 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 27th March 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR):: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Kakra N 24 ° 30' 51.730 " E 79 ° 48 ' 33.460 " to N 24 ° 32 ' 5.359 E 79 ° 50' 15.273 " North Latitude N 24 ° 31 ' 58.110 " E 79 ° 50 ' 16.236 " to N 24 ° 31 ' 5.910 E 79° 48 ' 33.590 " East Longitude.
SCHEDULE
Tahsil- Bijawar District- Chhatarpur
Forest Range - Kishangarh Buffer
ForestDivision - Panna Tiger Reserve
Details of Land Included
S.No. Name of
Description of Boundaries
Khasra No.
Area (Hectares)
Name of Village
Proposed Forest Block
Present head of land
7
6
4
5
1
2
3
1
Kakra Kakra
0.045
10
0.024
2
12
M.P. Govt . Forest Department
3
13
0.166
0.057
4
14
5
15
0.036
North - South- Eastern boundary of Kishangadh Core Rangefrom Pillar No. 15 to 1 of proposed Forest block and Pillar No. 1 to 3 ofproposed Forest Block . East Pillar No. 3 to 8 of
6
45
0.429
7
47
0.267
8
0.04
51/4
9
0.202
18/2
10
0.23
25
proposed Forest Block . South- Pillar No. 8 to 12 of proposed Forest Block and till Pillar No. 38 of proposed Forest Block Naguwa.
11
31
0.417
12
32
0.364
13
0.238
33
14
36
0.551
West- Pillar No. 38 to 34 of proposed Forest Block Naguwa and Pillar No. 13 to 15 of proposed Forest Block Kakra .
15
0.486
236/2
1.08
16
21
17
0.311
23
Excluded Land Patch from the Forest Block whose boundaries are as follows: -
18
0.518
30
North - Pillar No. 14 to 17.
19
0.324
42
20
0.458
48
21
64
0.975
East Pillar No. 17 . South- Pillar No. 17 to 18 and 14 . West- Pillar No. 14 .
22
0.283
22
0.226
23
24
0.222
34
24
35
0.304
25
0.458
26
39
27
0.15
43 भाग 1 ]
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
2169 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
65 0.624 149 0.514 49/5 0.709 49/7 1.011 51/2 0.526 51/5 0.04 107/2 0.121 239/2 0.202 52/3 0.546 52/8 0.243 55/3 0.324 60/3 0.607 100/1 0.198 110 0.174 113 0.129 114 0.279 115 0.482 125 0.016 193 0.749 303/111 0.231 52/4 0.162 55/2 0.324 102 0.186 134 0.016 142 0.057 174/2 0.405 204/2 0.486 56/2 0.202 70/1 1.214 76 0.101 99/1 0.101 143 0.113 144/2 0.024 145/2 0.462 165/2 0.113 166 0.223 167/2 0.243 235/12 0.729 56/3 0.405 70/3 0.445 92 0.202 100/2 0.121 131 0.045 151/2 0.101 152/2 0.243
2170
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
73 173 0.271
74 200/2 0.486
75 235/11 0.506
76 60/1/2 1
77 60/12/1/2 0.283
78 60/1/3 1.5
79 60/1/4 1.2
80 60/1/5 1.2
81 60/1/6 1.2
82 60/4 0.971
83 105 0.146
84 235/10 0.445
85 60/5 0.951
86 60/6 0.729
87 60/11 0.526
88 94 0.134
89 141 0.024
90 158/1 0.821
91 235/8 0.425
92 306/145 0.271
93 307/1/150 0.599
94 60/8 0.809
95 60/12/2 0.098
96 0.466
67
97 68/3 0.628
98 60/10 0.688
99 70/2 0.486
100 103 0.093
101 106 0.073
102 128 0.016
103 169 0.38
104 194 0.648
105 196 0.547
106 235/9 0.364
107 66 1.246
108 70/4 0.445
109 70/5 0.405
110 70/7/2 1.6
111 73/2 0.121
112 0.02
81
113 82 0.032
114 195 0.138
115 75/2 0.162
116 78 0.028
117 99/2 0.101
भाग 1 ]
118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145. 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
2171 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
144/1 0.02 145/1 0.101 79 0.032 80 0.024 86 0.032 87 0.024 88 0.069 93 0.089 307/2/150 0.162 89 0.016 90 0.263 97 0.219 119 0.922 120 0.02 158/2 0.405 177 0.866 178 0.502 95/1 0.045 95/2 0.045 95/3 0.045 95/4 0.046 95/5 0.045 95/6 0.045 95/7 0.045 96 0.077 98 0.113 168 0.376 176/2 0.202 101 0.247 112/1 0.279 109 0.105 111 0.247 112/2 0.324 123 0.061 126 0.02 172 0.445 198 0.769 199 0.668 202 0.672 210/2 0.346 235/5 0.405 235/6 0.405 235/7 0.405 Total: - 56.84
2172
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024
[भाग 1
Kakra
Kakra
161
162
0.575
162
176
0.491
M.P. Govt.
Forest
Department
163 179 0.292 164 234 1.19 165 235 2.097 166 236 5.527 167 237 1.15 168 238 1.11 169 240 2.33 170 293 0.321 171 50 2.251 172 9 7.32 173 104 0.243 174 107/1 2.217 175 118 0.514 176 121 0.036 177 122 0.012 178 124 0.02 179 127 0.032 180 129 0.024 181 130 0.077 182 132 0.012 183 133 0.028 184 135 0.02 185 136 0.02 186 137 0.049 187 138 0.45 188 139 0.016 189 140 0.036 190 150 0.131 191 151/1 0.388 192 152/1 0.886 193 153 0.751 194 154 0.049 195 155 0.073 196 156 2.185 197 157/1 0.421 198 157/2 0.421 199 159 0.097 200 16 0.012 201 160 0.434 202 161 0.1 203 163 0.102 204 164 0.22 205 165/1 0.117
भाग 1 ]
206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
2173 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024
167/1 0.539 17 0.024 170/1 0.19 170/2 0.202 171 0.421 174/1 1.035 175 0.379 18/1 2.047 180 0.093 181 0.069 182 0.819 183 0.069 184 0.594 185 0.677 186 0.358 187 0.57 188 0.709 189 0.547 190 0.668 191 4.035 192 0.571 197 0.591 20 0.117 200/1 6.827 203 0.259 204/1 0.348 206 0.324 207 0.433 208 0.332 209 0.709 210/1 0.095 211 0.36 212 0.174 213 0.247 215 0.194 216 0.235 217 0.146 218 0.174 219 0.239 220 0.348 221 0.991 222 0.301 223 0.005 226 0.039 227 0.085
2174
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273
[भाग 1
239/1 5.243 26 0.032 27 0.028 28 0.028 29 0.049 292 0 37 0.016 38 0.028 49/1 6.205 60/7 0.607 60/9 0.607 61 0.722 62 0.498 68/1 0.287 68/2 0.198 69 0.384 70/6 0.202 71 0.117 73/1 0.651 74 0.371 75/1 0.743 77 0.049 91 0.154 Total : - 80.256
137.096
Grand Total : -
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 137.096 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No 0029 / अ-20 (1 ) वर्ष 2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and Order of Sub -Divisional Officer ( Revenue) and Land Acquisition Officer, Bijawar and District Chhatarpur, case number/ 0015/अ-82 /2021-22 dated 20.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation.
2. Details of other reasons : - Non - forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -
1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex- Officio Dy. Secy.
2175
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2024
क्रमांक / FOR/ 9/ 0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR) : भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड कदवारा N 24 ° 31 ' 14.636 " E 79 ° 45 ' 7.913 " से N 24 ° 31' 14.574 E 79° 46' 6.191 " उत्तर अक्षांश तथा N 24 ° 30' 4.138 " E 79° 44' 45.874 " से N 24° 29' 58.597 E 79° 46' 57.893 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- छतरपुर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना
क्र.
अनुसूची
तहसील -बिजावर
वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
4 1
2
3
1 कदवारा कदवारा म.प्र. शासन वन विभाग
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
7
6
5
उत्तर- मुनारा क्र. 01 से 4 तक ।
0.486
8/2
पूर्व- मुनारा क्र. 4 से 13 तक ।
0.21
240
दक्षिण मुनारा क्र 13 से 38 तक ।
0.243
20/2/1
0.105
101/1
0.188
102/1
पश्चिम मुनारा क्र. 38 से 39 तक एवं कक्ष क्र. 511 बी की सीमा लाईन से होते हुये मुनारा क्र . 01 तक ।
0.071
231/1
232/1
0.113
0.075
288/1
0.235
402/3/1
0.243
20/2/2
0.105
101/2
0.188
102/2
0.071
231/2
232/2
0.114
288/2
0.074
0.235
402/3/2
0.539
39/2
0.405
39/3
1.339
93
0.239
94
97
0.802
1.157
100
0.87
206 2176
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
[भाग 1
418/1/1 2.023 107 0.02 108 0.158 109 0.235 110 0.235 114 0.097 115 0.312 116 0.219 117 0.178 120/2 0.02 121 0.182 122/1/1 0.073 124 0.239 126 0.239 118 1.003 119 0.607 120/1 1.866 122/1/2 2.023 122/1/3 2.023 122/1/4 2.023 122/2 0.405 127 0.239 129 0.291 132/5 0.809 132/2 0.057 132/3 0.061 134 0.093 169 0.154 420/2 2.023 135 0.101 279 0.178 327 0.198 137 0.04 268 0.235 269 0.275 273 0.065 298 0.11 321 0.518 412 0.502 413 0.069 138/2 0.073 205/2 0.162 406 2.116 409 2.181 415 0.713
2177
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
69 140 0.085 70 289 0.91 71 331 0.081 72 143 0.198 73 147 0.134 74 218 0.049 75 237 0.861 76 249 0.125 77 286 0.316 78 320 0.425 79 330 0.47 80 341 0.995 81 350 0.251 82 407 0.02 83 414 0.995 84 145 0.061 85 161 0.134 86 171 0.04 87 215 0.129 88 275 0.219 89 281 0.308 90 304 0.259 91 306 0.474 92 323 0.214 93 326 0.243 94 343 0.227 95 349 0.34 96 392 0.959 97 393 0.858 98 395 0.413 99 396 0.858 100 146 0.085 101 162 0.057 102 301 0.239 103 148 0.121 104 198 0.012 105 260 0.085 106 149 0.065 107 190 0.053 108 192 0.057 109 150 0.02 110 200 0.093 111 256 0.142 112 309 0.283 113 151 0.081
2178
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
[भाग 1
172 0.085 287 0.235 319 0.47 410 0.373 152 0.065 181/2 0.04 197 0.008 248 0.409 267/4 0.243 267/5 0.202 267/6 0.202 293 0.109 303 0.356 333/10 0.547 153 0.065 202 0.113 255 0.239 258 0.194 300 0.146 154 0.024 223 0.413 280 0.186 290 0.138 335/2 0.981 156 0.097 183 0.069 216 0.024 217 0.077 285 0.45 302 0.247 157 0.049 159 0.125 163 0.105 224 0.382 283 0.251 291 0.21 324 0.186 329 0.376 348 0.344 160 0.142 164 0.101 167 0.061 179 0.304 222 0.255 165 0.129
2179
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
159 170 0.049 160 180 0.178 161 225 0.247 162 226 0.101 163 274 0.235 164 307 0.384 165 342 0.21 166 351 0.372 167 168 0.093 168 173/3 0.032 169 270 0.085 170 271 0.012 171 272 0.397 172 310 0.121 173 345 0.049 174 419/8 2.023 175 176/1 0.053 176 242 0.19 177 243 0.478 178 244 0.166 179 245/1 1.063 180 317/1 0.069 181 411 0.709 182 176/2 0.052 183 267/2 0.304 184 317/2 0.069 185 177 0.194 186 253 0.138 187 419/7 2.023 188 178 0.093 189 181/1 0.101 190 182 0.097 191 184 0.069 192 247 0.458 193 297 0.275 194 325 0.158 195 185 0.04 196 295 0.182 197 186 0.032 198 189 0.599 199 282 -0.166 200 188 0.028 201 191 0.081 202 204 0.057 203 234 0.096
2180
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
[भाग 1
266/3 0.688 296 0.312 318 0.312 194 0.012 261 0.194 347 0.077 195 0.024 196 0.097 233 0.081 235 0.222 259 0.223 267/3 0.202 315 0.182 220/2 0.356 337 0.591 418/2 0.275 418/3 0.344 418/4 0.235 418/5 0.178 205/1/1/1 0.49 227 1.647 236 0.352 245/2 0.373 284 0.255 332/1 0.251 379 0.634 250 0.304 251/1 0.32 251/2 0.328 312 0.109 314 0.162 322 0.214 328 0.348 252 0.255 299 0.34 254 0.089 257 0.174 266/1 0.713 267/1/1/1 1.736 267/1/1/2 1.732 267/1/2/1 0.688 276 0.081 305 0.348 308 0.158 313 0.146
भाग 1 ]
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
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266
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271
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288
289
290
291
292
293
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2181
346
0.089
358
0.129
359
0.125
378/2
0.314
378/3
0.518
381
0.308
278
0.474
294
0.299
311
0.15
316
0.134
333/1
1.056
0.061
333/4
0.506
333/6
1.55
333/8
0.731
0.466
333/9
333/11
0.417
333/12
0.372
333/2
0.316
333/5
0.458
333/7
0.413
335/1/1/1 0.594
335/1/1/2 1.574
335/1/1/3 4.189
335/1/2
0.405
335/1/3
0.607
335/1/4
0.202
336/1
0.555
338/1
0.405
339/1
0.636
402/1/2
3.642
367
0.53
368
0.073
373
0.518
375
0.206
376
0.494
378/1
0.798
377
1.68
380
0.462
383
0.632
384
0.304
417
0.077
387
0.575
394
0.773
416
0.344 2182
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
294 388/2 0.837 295 389 1.692 296 399/2 0.963 297 400/1 0.737 298 401 1.542 299 402/2 3.027 300 403 0.619 301 404 0.138 302 405 0.745 303 402/1/1 2.582 304 418/1/2/1 2 305 418/1/2/2 2.023 306 418/1/3 2.023 307 418/1/4 1.619 308 418/1/5/1 0.405 309 418/1/5/2 0.405 310 418/1/5/3 0.405 311 418/1/5/4 0.405 312 418/1/5/5 0.404 313 418/1/6 2.023 314 418/1/7 2.023 315 418/1/8/1 2.023 316 418/1/8/2 2 317 418/1/9 2.023 318 418/1/10 2.023 319 418/1/11 2 320 419/1 2.023 321 419/2 2.023 322 419/3 2.023 323 419/4 2.023 324 419/5 2.023 325 419/6 2.023 326 419/9 1.619 327 419/10 2.023 328 419/11 1.011 329 419/12 2.023 330 419/13 2.023 331 419/14 2.023 332 419/15 2.023 333 419/16 2.023 334 420/1 1.91 335 420/3 2.023 336 420/4 2.023 337 420/5 2.023 338 420/6 2.023
2183
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
339 420/7/2 2
340 420/7/3 2
341 420/7/4 2
342 421/1 2.023
343 421/2 2.023
344 421/3 2.023
345 421/4 2.023
346 421/5 2.023
347 421/6/1 2
348 421/7 2.023
349 421/8 2.023
350 421/9 2.023
351 421/10 2.023
352 421/11 2.023
353 425/1 2.023
354 425/2 0.061
355 425/3 0.279
356 425/4 2.023
357 425/5 2.023
358 425/7 2.023
359 425/8 2.023
360 344 0.113
361 408 0.129
योगः- 227.583
362 कदवारा कदवारा 16 0.77
म.प्र. शासन वन
विभाग
363 9.497
36
364 37 5.15
365 38 0.1
366 39/1 0.21
367 45 0.19
368 75 1.12
369 423 15.772
370 424 22.186
371 425/6 2.381
372 427 0.149
373 432 0.297
374 103
0.364
375 104 0.721
376 105 0.04
377 106 0.425
378 111 0.737
379 112 0.526
380 113 0.287
381 123 0.741
2184
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
[भाग 1
125
0.494
128
4.083
130
21.086
131
8.094
132/4
0.405
133
0.024
136
0.093
138/1
0.841
139
0.02
0.016
141
142
0.081
144
0.061
155
0.45
158
0.02
166
0.036
17
18.971
173/1
3.617
173/2
3.792
0.963
174
175
4.521
12.877
18
0.733
181/3
187
0.421
19
20.234
0.028
193
199
0.045
20/1
24.806
201
0.081
203
0.417
205/1/1/2
7.02
0.405
205/1/2
207
0.239
208
0.093
0.17
209
21
25.292
210
0.113
211
0.081
212
0.113
213
0.142
214
0.26
219
0.061
22
25.292
220/1
0.219 भाग 1 ]
425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467
2185 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
221 0.105 228 0.105 229 0.036 23 13.524 230 0.142 238 0.486 239 0.105 24 16.187 241 0.186 245/3 0.174 246 0.146 25 20.715 26 8.976 262 0.202 263 0.113 264 0.105 265 0.15 266/2 0.344 266/5 0.332 266/6 0.372 267/1/2/2 0.991 27 1.854 277 0.178 28 12.026 29 0.522 292 0.607 30 13.868 31 30.638 32 20.234 33 16.187 332/2 0.405 334 0.725 336/2 0.202 338/2 0.202 339/2 0.405 34 20.234 340 0.64 35 20.234 352 2.1 353 2.436 354 19.02 355/1 9.142 355/2 0.951
2186
468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1
355 10.242 357 2.703 360 0.008 361 0.761 362 0.202 363 0.016 364 0.239 365 0.251 366 0.696 369 0.186 370 0.231 371 0.364 372 0.024 382 0.235 385 0.069 386 0.016 388/1 0.441 391 0.061 397 0.454 398 0.405 399/1 0.202 40 19.744 400/2 0.202 41 20.134 42 16.187 420/7/1 1.289 422 23.248 43 25.292 44 9.087 48 0.035 49 1.38 51 11.7 52 0.454 53 0.394 54 0.012 76 14.039 77 12.14 78 12.998 79 0.21 80 0.405
2187 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525 0.194
81
0.077
82
0.065
83
0.17
84
0.085
85
0.129
86
0.024
87
0.206
88
0.417
89
0.421
90
0.19
91
0.121
92
0.539
95
0.129
96
0.097
98
8
68
8.013
132/1
0.198
99
690.613
योगः-
918.196
कुल योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 918.196 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक 0029/ अ-20 (1 )/ भूमि आवंटन/ नजूल/2022-23 दिनांक 20.12.2022 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर एवं जिला छतरपुर का आदेश क्रमांक / 0016/ अ-82/ 2021-82 दिनांक 20.09.2024 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण । प्रकरण
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर, जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन
घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2188
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
[भाग 1
भोपाल दिनांक 27 मार्च 2024
क्र. FOR -9-0001-2024- Sec-3-दस (FOR) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024-Sec-3- दस (FOR) , दिनांक 27 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से द्वारा प्रकाशित किया जाता है. एतद्वारा
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव .
Bhopal , the 27th March 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR):: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Kadwara N 24 ° 31 ' 14.636 " E 79 ° 45' 7.913 " to N 24° 31 ' 14.574 E 79° 46' 6.191 " North Latitude N 24° 30' 4.138 " E 79 ° 44' 45.874 " to N 24 ° 29' 58.597 E 79 ° 46' 57.893 " East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil- Bijawar District- Chhatarpur
Forest Division - Panna Tiger Reserve
Details of Land Included
S.No.
Forest Range - Kishangarh Buffer Description of Boundaries
Area (Hectares)
Name of Village
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
7
6
1
Khasra No. 5
2
3
4
North . Munara No. From 01 to 4 .
1
0.486
Kadwara Kadwara
8/2
South Munara No. From 4 to 13 .
2
240
0.21
East- Munara No. From 13 to 38 .
M.P. Govt . Forest Department
3
0.243
20/2/1
Munara No. 38 to 39 and
West
4
101/1 0.105
5
Compartment no . Munara No. via limit line of 511B .
102/1 0.188
6 Till 01 .
231/1 0.071
7 232/1 0.113
8 288/1 0.075
9 402/3/1 0.235
10 20/2/2 0.243
11 101/2 0.105
12 102/2 0.188
13 231/2 0.071
14 232/2 0.114
15 288/2 0.074
16 402/3/2 0.235
17 39/2 0.539
18 39/3 0.405
19 93 1.339
20 94 0.239
21 97 0.802
22 100 1.157
23 206 0.87
24 418/1/1 2.023
25 107 0.02
26 108 0.158
27 109 0.235
भाग 1 ]
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
2189 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024
110 0.235 114 0.097 115 0.312 116 0.219 117 0.178 120/2 0.02 121 0.182 122/1/1 0.073 124 0.239 126 0.239 118 1.003 119 0.607 120/1 1.866 122/1/2 2.023 122/1/3 2.023 122/1/4 2.023 122/2 0.405 127 0.239 129 0.291 132/5 0.809 132/2 0.057 132/3 0.061 134 0.093 169 0.154 420/2 2.023 135 0.101 279 0.178 327 0.198 137 0.04 268 0.235 269 0.275 273 0.065 298 0.11 321 0.518 412 0.502 413 0.069 138/2 0.073 205/2 0.162 406 2.116 409 2.181 415 0.713 140 0.085 289 0.91 331 0.081 143 0.198 147 0.134 218 0.049
2190
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
[भाग 1
237
0.861
249
0.125
286
0.316
320
0.425
330
0.47
341
0.995
350
0.251
407
0.02
414
0.995
145
0.061
161
0.134
171
0.04
215
0.129
275
0.219
0.308
281
304
0.259
306
0.474
323
0.214
326
0.243
343
0.227
349
0.34
392
0.959
393
0.858
395
0.413
396
0.858
146
0.085
162
0.057
301
0.239
148
0.121
0.012
198
260
0.085
149
0.065
190
0.053
192
0.057
150
0.02
200
0.093
256
0.142
309
0.283
151
0.081
172
0.085
287
0.235
319
0.47
410
0.373
152
0.065
181/2
0.04
197
0.008
248
0.409 भाग 1 ]
122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
2191 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
267/4 0.243 267/5 0.202 267/6 0.202 293 0.109 303 0.356 333/10 0.547 153 0.065 202 0.113 255 0.239 258 0.194 300 0.146 154 0.024 223 0.413 280 0.186 290 0.138 335/2 0.981 156 0.097 183 0.069 216 0.024 217 0.077 285 0.45 302 0.247 157 0.049 159 0.125 163 0.105 224 0.382 283 0.251 291 0.21 324 0.186 329 0.376 348 0.344 160 0.142 164 0.101 167 0.061 179 0.304 222 0.255 165/1 0.129 170/1 0.049 180/1 0.178 225/1 0.247 226/1 0.101 274/1 0.235 307/1 0.384 342/1 0.21 351 0.372 168 0.093 173/3 0.032
2192
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
270 0.085 271 0.012 272 0.397 310 0.121 345 0.049 419/8 2.023 176/1 0.053 242 0.19 243 0.478 244 0.166 245/1 1.063 317/1 0.069 411 0.709 176/2 0.052 267/2 0.304 317/2 0.069 177 0.194 253 0.138 419/7 2.023 178 0.093 181/1 0.101 182 0.097 184 0.069 247 0.458 297 0.275 325 0.158 185 0.04 295 0.182 186 0.032 189 0.599 282 0.166 188 0.028 191 0.081 204 0.057 234 0.096 266/3 0.688 296 0.312 318 0.312 194 0.012 261 0.194 347 0.077 195 0.024 196 0.097 233 0.081 235 0.222 259 0.223 267/3 0.202
भाग 1 ]
216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262
2193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
315 0.182
220/2 0.356
337 0.591
418/2 0.275
418/3 0.344
418/4 0.235
418/5 0.178
205/1/1/1 0.49
227 1.647
236 0.352
245/2 0.373
284 0.255
332/1 0.251
379 0.634
250 0.304
251/1 0.32
251/2 0.328
312 0.109
314 0.162
322 0.214
328 0.348
252 0.255
299 0.34
254 0.089
257 0.174
266/1 0.713
267/1/1/1 1.736
267/1/1/2 1.732
267/1/2/1 0.688
276 0.081
305 0.348
308 0.158
313 0.146
346 0.089
358 0.129
359 0.125
378/2 0.314
378/3 0.518
381 0.308
278 0.474
294 0.299
311 0.15
316 0.134
333/1 1.056
0.061
333/4 0.506
333/6 1.55
2194
263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024
[भाग 1
333/8 0.731 333/9 0.466 333/11 0.417 333/12 0.372 333/2 0.316 333/5 0.458 333/7 0.413 335/1/1/1 0.594 335/1/1/2 1.574 335/1/1/3 4.189 335/1/2 0.405 335/1/3 0.607 335/1/4 0.202 336/1 0.555 338/1 0.405 339/1 0.636 402/1/2 3.642 367 0.53 368 0.073 373 0.518 375 0.206 376 0.494 378/1 0.798 377 1.68 380 0.462 383 0.632 384 0.304 417 0.077 387 0.575 394 0.773 416 0.344 388/2 0.837 389 1.692 399/2 0.963 400/1 0.737 401 1.542 402/2 3.027 403 0.619 404 0.138 405 0.745 402/1/1 2.582 418/1/2/1 2 418/1/2/2 2.023 418/1/3 2.023 418/1/4 1.619 418/1/5/1 0.405 418/1/5/2 0.405
भाग 1 ]
310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356
2195 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
418/1/5/3 0.405 418/1/5/4 0.405 418/1/5/5 0.404 418/1/6 2.023 418/1/7 2.023 418/1/8/1 2.023 418/1/8/2 2 418/1/9 2.023 418/1/10 2.023 418/1/11 2 419/1 2.023 419/2 2.023 419/3 2.023 419/4 2.023 419/5 2.023 419/6 2.023 419/9 1.619 419/10 2.023 419/11 1.011 419/12 2.023 419/13 2.023 419/14 2.023 419/15 2.023 419/16 2.023 420/1 1.91 420/3 2.023 420/4 2.023 420/5 2.023 420/6 2.023 420/7/2 2 420/7/3 2 420/7/4 2 421/1 2.023 421/2 2.023 421/3 2.023 421/4 2.023 421/5 2.023 421/6/1 2 421/7 2.023 421/8 2.023 421/9 2.023 421/10 2.023 421/11 2.023 425/1 2.023 425/2 0.061 425/3 0.279 425/4 2.023
2196
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
[भाग 1
357
425/5
2.023
358
425/7
2.023
359
425/8
2.023
360
344
0.113
361
408
0.129
Total : - 227.583
362 Kadwara Kadwara
16
0.77
363
36/1
9.497
M.P. Govt .
Forest
Department
364
37/1 5.15
365
38/1 0.1
366
39/1/1 0.21
367
45/1 0.19
368
75 1.12
369
423/1 15.772
370
424/1 22.186
371
425/6/1 2.381
372
427/1 0.149
373
432/1 0.297
374
103 0.364
375
104 0.721
376
105 0.04
377
106 0.425
378
111 0.737
379
112 0.526
380
113 0.287
381
123 0.741
382
125 0.494
383
128 4.083
384
130 21.086
385
131 8.094
386
132/4 0.405
387
133 0.024
388
136 0.093
389
138/1 0.841
390
139 0.02
391
141 0.016
392
142 0.081
393
144 0.061
394
155 0.45
395
158 0.02
भाग 1 ]
396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
2197 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
166 0.036 17-Jan 18.971 173/1 3.617 173/2 3.792 174 0.963 175 4.521 18 12.877 181/3 0.733 187 0.421 19 20.234 193 0.028 199 0.045 20/1 24.806 201 0.081 203 0.417 205/1/1/2 7.02 205/1/2 0.405 207 0.239 208 0.093 209 0.17 21 25.292 210 0.113 211 0.081 212 0.113 213 0.142 214 0.26 219 0.061 22 25.292 220/1 0.219 221 0.105 228 0.105 229 0.036 23 13.524 230 0.142 238 0.486 239 0.105 24 16.187 241 0.186 245/3 0.174
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2198
435 246 0.146 436 25 20.715 437 26 8.976 438 262 0.202 439 263 0.113 440 264 0.105 441 265 0.15 442 266/2 0.344 443 266/5 0.332 444 266/6 0.372 445 267/1/2/2 0.991 446 27 1.854 447 277 0.178 448 28 12.026 449 29 0.522 450 292 0.607 451 30 13.868 452 31 30.638 453 32 20.234 454 33 16.187 455 332/2 0.405 456 334 0.725 457 336/2 0.202 458 338/2 0.202 459 339/2 0.405 460 34 20.234 461 340 0.64 462 35 20.234 463 352 2.1 464 353 2.436 465 354 19.02 466 355/1 9.142 467 355/2 0.951 468 355 10.242 469 357 2.703 470 360 0.008 471 361 0.761 472 362 0.202 473 363 0.016
भाग 1 ]
474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508
2199 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
364 0.239 365 0.251 366 0.696 369 0.186 370 0.231 371 0.364 372 0.024 382 0.235 385 0.069 386 0.016 388/1 0.441 391 0.061 397 0.454 398 0.405 399/1 0.202 40/1 19.744 400/2 0.202 41 20.134 42 16.187 420/7/1 1.289 422 23.248 43 25.292 44/1 9.087 48/1 0.035 49/1 1.38 51/1 11.7 52 0.454 53/1 0.394 54/1 0.012 76/1 14.039 77 12.14 78 12.998 79 0.21 80 0.405 81 0.194
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2200
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525 82
0.077
83
0.065
84
0.17
85
0.085
86
0.129
87
0.024
88
0.206
89
0.417
90
0.421
91
0.19
92
0.121
95
0.539
0.129
96
98
0.097
68/1
8
132/1
8.013
99
0.198
Total: -
690.613
918.196
Grand Total : -
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 918.196 hectare transferred / mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0029 / 31-20(1 ) वर्ष 2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and Order of Sub-Divisional Officer ( Revenue) and Land Acquisition Officer, Bijawar and District Chhatarpur, case number/0015/3-82/2021-22 dated 20.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation . for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other reasons: - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
( B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -
1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex- Officio Dy. Secy.
2201
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/ 9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड खमरी N 24 ° 31' 2.032 " E 79 ° 54' 13.647" से N 24° 30' 40.237 E 79 ° 55' 16.664 " N उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31 ' 28.093 " E 79 ° 54 ' 38.162 " से N 24° 30' 33.109 " E 79 ° 54' 53.817 " पूर्व देशांत के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील -अमानगंज
जिला- पन्ना
वन परिक्षेत्र अमानगंज बफर
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना
वनखण्ड की सीमाऐ
प्रस्तावित
क्र.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र .
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
ग्राम का नाम
7
5
6
3
4
2
1
खमरी
1
उत्तर मुनारा क्र. 31 से 34 एवं 1 तक खमरी
13
1.01
मुनारा क्र. 1 से 5 तक ।
म.प्र . शासन वन विभाग
2
0.2
175
पूर्व- मुनारा क्र. 5 से 17 तक ।
3
0.3
14
दक्षिण मुनारा क्र. 17 से 25 तक ।
4
0.43
42
पश्चिम मुनारा क्र. 25 से 31 तक ।
5
107
0.31
6
108
0.21
7
116
0.60
8
0.45
124
9
0.18
138
10
0.30
15
11
0.25
24
12
29
0.21
13
0.07
113
14
0.12
114
15
0.34
115
16
120
0.14
17
0.09
121
18
127
0.14
19
0.15
25/1
20
0.02
28/1
21
0.09
25/2
22
0.09
25/3
23
26
0.25
24
0.33
48/2 2202
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
137 0.17 27 0.22 31/1 0.13 95 0.32 28/2 0.16 106 0.27 30 0.37 102 0.11 31/2 0.12 32 0.38 134/1 0.02 33/1 0.17 45 0.46 46/1 0.47 134/2 0.01 33/2 0.17 46/2 0.46 47 0.49 142 0.25 168 0.32 181 0.60 182 0.37 183 0.27 191 0.16 41 0.88 43 0.21 84 0.34 111 0.26 112/1 0.08 159 0.35 44 0.28 145 0.21 48/1 0.34 65 0.19 155 0.50 169 0.38 49 0.33 50 0.16 51 0.11 52 0.05 89 0.51 90 0.19 94 0.29 161/1 0.10 53 0.06
भाग 1 ]
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
2203 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
56/1 0.15 82 0.23 150 0.50 164 0.10 165 0.32 166 0.26 55 0.68 73 0.15 77 0.37 167 0.51 56/2 0.06 58 0.30 61 0.24 62 0.18 81 0.07 63 0.89 72 0.21 78 0.29 79 0.19 80 0.24 131 0.03 146 0.38 147 0.34 148 0.33 64 0.15 66 0.31 67 0.07 163/1 0.38 170 0.2 171 0.18 172 0.26 173 0.18 199 0.3 206 0.34 68/1 0.05 68/2 0.04 69 0.02 143 0.11 144 0.12 163/2 0.5 189 0.35 196 0.09 197 0.18 207 0.47 70 0.15
2204
115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
74 0.22 177 0.11 193 0.21 71 0.31 149 0.53 158/1 0.3 75 0.17 76 0.42 157/1 0.39 88 0.37 91 0.35 92 0.47 93 0.06 194 0.17 96 0.18 184 0.5 187 0.23 97 0.40 192 0.21 161/4 0.3 99 0.18 100 0.12 140 0.08 101 0.08 139 0.11 201 0.7 103 0.40 104 0.07 105 0.35 110 0.16 112/2 0.08 158/2 0.30 109 0.40 135 0.32 119 0.45 122 0.09 205 0.52 123 0.45 135 0.31 128 0.19 129 0.35 132 0.13 133 0.06 160 0.36 179 0.12
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2205
160
180 0.51
161
186 0.5
162
188 0.31
163
130 0.2
164
151 0.36
165
153 0.2
166
152 0.42
167
157/2 0.36
168
174 0.33
169
195 0.15
170
198 0.15
171
161/3 0.55
172
176 0.20
173
190 0.45
174
178 0.50
175
202 0.63
176
203 0.56
177
161/2 0.55
योगः- 49.25
178 खमरी खमरी
1 10.466
179
शासकीय बंजर
भूमि
10
28.710
180
36
0.500
181
37
0.690
182
38
0.440
183
39
0.140
184
117
0.120
185
118
0.300
186
34
0.826
187
11
0.330
188
12
0.350
189
6
8.498
190
7
11.316
191
9
59.090
192
204
0.360
193
8
0.162
194
16
0.640
195
17
0.910
196
18
5.450
197
19
0.200
198
20
0.450
199
21
0.450
200
22
0.240
201
23
0.240
202
57
1.600
203
35
0.570 2206
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
[भाग 1
40
0.450
54
0.200
59
3.340
60
0.240
83
0.490
85
0.200
86
0.050
87
0.440
98
0.150
125
0.250
126
0.700
141
0.620
154
0.600
156
0.740
162
0.480
185
0.050
200
1.060
208
11.980
209
0.060
योगः- 155.148
204.40
कुल योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 204.40 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0056 / अ -20(3 ) वर्ष 2022-23 दिनांक 12.12.2022 एवं न्यायालय कलेक्टर , पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0014/ अ -82 / 2021-23 दिनांक 27.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित/ नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुन्नौर एवं तहसीलदार, अमानगंज जिला पन्ना द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
भोपाल दिनांक 1 अप्रैल 2024
क्र. FOR- 9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024- Sec-3- दस(FOR) , दिनांक 1 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
2207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
Bhopal , the 1st April 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Khamri N 24° 31 ' 2.032 " E 79 ° 54' 13.647 " to N 24 ° 30 ' 40.237 E 79 ° 55' 16.664 " North Latitude and 79 ° 54' 24.232 " E 24 ° 30' 43.363 " N to N 24 ° 30 ' 33.109 " E 79 ° 54' 53.817 " East Longitude .
SCHEDULE
Tahsil- Amanganj
District- Panna
Forest Division - Panna Tiger Reserve
Forest Range -Amanganj Buffer Description of Boundaries Details of Land Included :
S.No.
Khasra No.
Area (Hectares)
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
Name of Village
7
6
4
5
3
2
1
Khamri
1 Khamri
1.01
13
North- From Pillar No. 31 to 34 and 1 and from Pillar No. 1 to 5.
2
0.2
175
East - From Pillar No. 5 to 17 .
M.P. Govt. Forest Department
3
0.3
14
South From Pillar No. 17 to 25 .
West From Pillar No. 25 to 31 .
4
42
0.43
107
0.31
5
6
0.21
108
0.60
7
116
8
0.45
124
0.18
9
138
10
0.30
15
11
0.25
24
0.21
12
29
13
0.07
113
14
0.12
114
15
0.34
115
16
0.14
120
0.09
17
121
0.14
18
127
19
0.15
25/1
20
0.02
28/1
21
0.09
25/2
22
0.09
25/3
23
0.25
26
24
0.33
48/2
25
0.17
137
0.22
26
27
27
0.13
31/1 2208
28 29 30 01 ) 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58. 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
95 0.32 28/2 0.16 106 0.27 30 0.37 102 0.11 31/2 0.12 32 0.38 134/1 0.02 33/1 0.17 45 0.46 46/1 0.47 134/2 0.01 33/2 0.17 46/2 0.46 47 0.49 142 0.25 168 0.32 181 0.60 182 0.37 183 0.27 191 0.16 41 0.88 43 0.21 84 0.34 111 0.26 112/1 0.08 159 0.35 44 0.28 145 0.21 48/1 0.34 65 0.19 155 0.50 169 0.38 49 0.33 50 0.16 51 0.11 52 0.05 89 0.51 90 0.19 94 0.29 161/1 0.10 53 0.06 56/1 0.15 82 0.23
भाग 1 ]
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
2209 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
150 0.50 164 0.10 165 0.32 166 0.26 55 0.68 73 0.15 77 0.37 167 0.51 56/2 0.06 58 0.30 61 0.24 62 0.18 81 0.07 63 0.89 72 0.21 78 0.29 79 0.19 80 0.24 131 0.03 146 0.38 147 0.34 148 0.33 64 0.15 66 0.31 67 0.07 163/1 0.38 170 0.2 171 0.18 172 0.26 173 0.18 199 0.3 206 0.34 68/1 0.05 68/2 0.04 69 0.02 143 0.11 144 0.12 163/2 0.5 189 0.35 196 0.09 197 0.18 207 0.47 70 0.15 74 0.22
2210
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
177 0.11 193 0.21 71 0.31 149 0.53 158/1 0.3 75 0.17 76 0.42 157/1 0.39 88 0.37 91 0.35 92 0.47 93 0.06 194 0.17 96 0.18 184 0.5 187 0.23 97 0.40 192 0.21 161/4 0.3 99 0.18 100 0.12 140 0.08 101 0.08 139 0.11 201 0.7 103 0.40 104 0.07 105 0.35 110 0.16 112/2 0.08 158/2 0.30 109 0.40 135 0.32 119 0.45 122 0.09 205 0.52 123 0.45 135 0.31 128 0.19 129 0.35 132 0.13 133 0.06 160 0.36 179 0.12 180 0.51
2211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
161 186 0.5
162 188 0.31
163 130 0.2
164 151 0.36
165 153 0.2
166
152 0.42
167
157/2 0.36
168
174 0.33
169 195 0.15
170 198 0.15
171 0.55
161/3
172 176 0.20
173 190 0.45
174 178 0.50
175 202 0.63
176 203 0.56
177 0.55
161/2
Total:- 49.25
178 Khamri Khamri
1 10.466
Barren
Govt. Land
179
10 28.710
180
36 0.500
181
37 0.690
182
38 0.440
183
39 0.140
184
117 0.120
185
118 0.300
186
34 0.826
187
11 0.330
188
12 0.350
189
6 8.498
190
7 11.316
191
9 59.090
192 204 0.360
193
8 0.162
194 16 0.640
195
17 0.910
196
18 5.450
197 0.200
19
198 20
0.450
199 21 0.450
200
22 0.240
201 23
0.240
202
57 1.600
203
35 0.570
2213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/ 9/0001/2024- Sec - 3-10 ( FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड गहदरा N 24° 32' 58.453 " E 79 ° 57' 51.173 " से N 24° 32' 39.912 E 79 ° 59' 32.610 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31 ' 58.093 " E 79 ° 57 ' 52.318" से N 24 ° 32' 51.932 E 79 ° 57 ' 47.725 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
जिला- पन्ना
वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना
प्रस्तावित
क्र.
अनुसूची
तहसील - पन्ना
वन परिक्षेत्र अमानगंज बफर
वनखण्ड की सीमाऐ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड का नाम
ग्राम का नाम
भूमिका वर्तमान मद
4
3
1
2
गहदरा
गहदरा
1
2
म.प्र . शासन वन विभाग
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
खसरा क्र .
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
7
6
5
उत्तर
0.260
2/1
कृत्रिम सीमा लाईन मुनारा क्र. 1 से 16 तक ।
0.260
24/1
पूर्व-
0.290
कृत्रिम सीमा लाईन मुनारा क्र. 16से 43 तक ।
445/1
दक्षिण
0.290
454/2
कृत्रिम सीमा लाईन मुनारा क्र. 43से 70 तक ।
0.260
2/2
0.260
24/2
पश्चिम कृत्रिम सीमा लाईन मुनारा क्र. 70से 80 एवं 01 तक ।
0.290
445/2
0.260
2/3
0.260
24/3
0.170
445/3
0.130
454/1
0.270
2/4
0.250
24/4
0.140
245/1
0.450
246
0.690
3/1
0.370
376
0.140
245/2
0.690
3/2
0.500
301/1
0.800
488
0.150
245/3
0.710
3/3 2214
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
301/2 0.510 103 0.150 251 0.360 253 0.130 255 0.280 258 0.180 4 1.500 153 0.120 6 1.890 7 2.000 8 2.060 9 1.680 11 0.800 423 1.060 12 1.020 15/1 0.710 273 0.860 446 0.930 15/2 0.630 149 0.110 16 2.120 19 0.200 20 0.510 21 0.240 40 1.290 443 0.230 80/1 0.300 22 0.510 34 0.700 77 0.350 26 1.700 28 1.860 27 0.740 191 0.800 41 1.630 178 0.260 29 1.420 214 0.060 254 0.140 30 0.380 302 1.450 303 0.080 104 0.090 259 0.140 260 0.210
भाग 1 ]
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
2215 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
32 0.390 44/3/4 0.590 36 0.750 37 0.310 482 1.240 39 1.100 42 1.500 43 1.120 44/1 0.500 44/2 0.500 44/3/1 0.400 44/3/2 0.500 252 0.230 44/3/3 1.000 190 0.350 48 0.170 49 1.360 94 0.480 54/1 0.590 54/2 0.590 54/3 0.590 54/4 0.410 55/1 0.180 55/2 0.580 189 0.140 56 0.750 62 0.800 65 0.400 60 1.120 63 1.200 272 0.900 305 0.360 306 0.390 67 0.400 68 0.730 80/2 0.170 69 0.280 70 1.590 72/1 0.130 208 0.130 219/1 0.100 72/2 0.820 86 0.570 89 0.340 233 0.720
2216
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
[भाग 1
234 0.430 235 0.260 73 0.490 74 1.010 238 0.720 240 0.500 241 0.400 481 0.950 76 0.300 219/2 0.060 78 1.020 79 0.610 91 0.300 82 0.500 219/3 0.040 83 0.760 84 0.710 90 0.490 87 0.040 88 0.150 151 0.160 92 0.430 265 0.430 93 0.260 106 0.320 119 0.180 143 0.190 231 0.580 377 0.840 95 0.530 202 0.130 203 0.120 451 0.800 96 0.280 226 0.180 392 1.080 97 0.530 123 0.210 308 0.400 98 0.290 124 0.090 380 1.890 389 0.340 100 0.670 105 0.210
भाग 1 ]
159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203
2217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
138 0.160 140 0.090 113/1 0.260 172 0.170 318/4 0.130 388 0.860 113/2 0.210 318/2 0.400 384/2 0.460 114 0.470 287 0.320 120 0.090 137 0.110 155 0.060 128 0.120 329 1.030 131 0.080 132 0.070 133 0.130 135 0.060 249 0.800 250 0.170 261 0.070 341/1 0.380 381/2 0.390 387/1 0.540 142 0.070 285 0.050 382/2 0.430 395/2 0.550 201 0.630 209 0.570 210 0.030 150 0.240 286/1 0.450 358/3 0.370 156 0.100 161 0.090 167 0.080 170 0.130 177/1 0.038 198/1 0.018 199/1 0.080 264/1 0.026 269/1 0.066
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024
2218
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
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216
217
218
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220
221
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223
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226
227
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229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248 0.038
177/2
0.018
198/2
0.080
199/2
0.026
264/2
0.066
269/2
0.038
177/3
0.018
198/3
0.080
199/3
0.026
264/3
0.066
269/3
0.038
177/4
0.018
198/4
0.080
199/4
0.026
264/4
0.066
269/4
0.038
177/5
0.018
198/5
0.080
199/5
0.026
264/5
0.066
269/5
0.070
184
0.140
186
192
0.570
200
0.230
206
0.060
211
0.130
212
0.130
0.100
213
223
0.170
466
0.670
216
0.070
0.090
217
0.150
218
331
0.910
370
0.100
490
0.320
224
0.070
225
0.090
0.280
247
0.800
398/2
262
0.430
263
0.070
309
0.950
366
1.500
270
0.840 भाग 1 ]
249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293
2219 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
275/2 1.210 280 0.810 281 0.990 282 0.400 283 0.850 286/2 0.450 358/5 0.360 288 0.190 289 0.380 290 0.890 293 0.080 311 0.420 291 0.430 359 0.350 381/1 0.260 292 0.160 299 0.900 447 0.500 489 0.440 295 0.930 296 1.080 297 0.030 304/1 0.340 393 0.160 400 1.060 307 1.010 448 0.490 486 0.760 314 0.250 318/1 0.410 343/1 0.380 384/1 0.450 318/3 0.860 343/2 0.380 337 0.180 358/1 0.370 341/2 0.370 381/3 0.400 387/2 0.540 344 0.650 396 0.570 399 0.530 346 0.880 401/1 1.240 449 0.500
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 2220
294 349/1 0.130 295 349/2 0.300 296 354 0.700 297 349/3 0.130 298 350/2/1 0.666 299 350/2/2 0.667 300 350/2/3 0.667 301 352 0.950 302 355 0.110 303 397 0.910 304 356 0.180 305 442 1.120 306 358/2 0.370 307 386/1 0.470 308 358/4 0.370 309 386/2 0.480 310 361 0.540 311 362 0.450 312 375 0.480 313 379 0.550 314 369 1.750 315 372 0.370 316 382/1 0.440 317 395/1 0.550 318 385/1/1 0.130 319 385/1/2 0.120 320 385/2 0.250 321 394/2 0.417 322 398/1 1.000 323 401/2 1.240 324 493 0.770 325 430 0.810 326 432 0.420 327 441 0.710 328 440 1.380 329 452 2.020 330 453 1.230 331 455 1.500 332 458 1.750 333 459 2.000 334 464 1.160 335 465 1.190 336 467 1.210 337 468 2.000 338 469 1.210
2221
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
339 470 2.000
340 471 1.210
341 472 1.270
342 477 1.210
343 483 1.220
344 485 1.220
345 491 1.250
346 492 1.570
347 394/1 0.083
348 304/2 0.330
योगः- 184.250
349 गहदरा गहदरा 444 1.480
409 0.470
शासकीय
बंजर भूमि
350
351 438 0.220 352 412 0.690 353 422 0.470 354 413 0.280 355 402 3.470 356 408 0.840 357 405 1.600 358 436 0.690 359 403 1.660 360 418 0.370 361 421 0.120 362 407 0.380 363 411 0.200 364 417 0.330 365 439 0.430 366 404 1.360 367 406 0.840 368 437 0.240 369 410 0.250 370 416 0.280 371 435 0.560 372 419 0.360 373 279 0.650 374 278 0.920 375 420 0.250 376 414 0.430 377 433 0.190 378 426 0.280 379 427 0.370 380 457 0.820 381 456 0.740 382 473 1.240
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2222
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427 476
0.032
368
0.030
462
1.630
363
0.550
371
0.370
367
1.820
461
0.760
450
0.800
126
0.090
176
0.260
169
0.130
122
0.060
171
0.230
125
0.040
187
0.800
127
0.070
345
0.670
340
0.520
342
0.550
25
1.370
13
0.980
5
1.870
45
1.520
1
1.142
115
12.210
110
0.290
109
0.710
188
0.300
47
4.857
50
0.270
46
0.350
193
0.120
64
0.150
66
1.200
59
1.550
57
0.050
58
1.500
52
4.650
85
0.320
196
0.370
53
1.133
61
0.780
117
15.548
116
0.620
276
0.450 भाग 1 ]
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
2223 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
277
0.320
415
0.340
428
0.340
429
0.090
431
0.050
10
1.860
228
0.220
154
0.090
227
0.290
215
0.030
230
0.070
160
0.150
141
0.040
134
0.030
136
0.130
121
0.360
221
0.030
220
0.590
164
0.090
158
0.300
204
0.150
194
0.580
159
0.080
229
0.730
157
0.140
144
0.990
179
0.070
222
0.060
183
0.290
185
0.330
168
0.090
195
0.350
0.100
175
315
0.670
294
0.180
434
1.000
243
0.190
383
0.080
324
0.100
300
0.040
312
0.430
71
0.070
320
2.640
266
0.230
332
0.090 2224
473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
[भाग 1
327 12.545 328 0.290 326 9.260 330 14.480 81 0.030 284 0.950 353 0,500 365 2.410 364 1.320 391 0.550 248 0.170 14 3.250 236 0.250 38 0.090 425 0.780 424 0.080 357 0.180 239 0.410 256 0.350 338 0.530 313 1.150 360 0.060 23 0.860 242 0.110 378 0.440 257 0.090 298 0.040 310 0.580 319 0.050 339 0.310 347 0.320 316 0.890 33 0.050 334 1.080 31 0.070 237 0.160 244 0.120 390 1,100 17 0.470 325 1.010 348 0.520 51 1.000 373 0.130 321 0.150 267 1.320
2225 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530 322
0.380
75
0.060
317
0.460
351
0.400
35
0.750
18
0.050
271
0.320
18
0.450
350/1
7.690
374
0.530
232
0.290
268
0.490
323
0.320
174.997
योगः-
कुल योगः- 359.25
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 359.25 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0051/ अ-20 (3) वर्ष 2022-23 दिनांक 23.12.2022 एवं न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0015 / अ-82/ 2022-23 दिनांक 27.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार, पन्ना , जिला पन्ना द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , पदेन उपसचिव.
भोपाल दिनांक 1 अप्रैल 2024
क्र. FOR- 9-0001-2024-Sec-3-दस(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024-Sec-3- दस (FOR ) , दिनांक 1 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2226
[भाग 1
Bhopal , the 1st April 2024
No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Gahadra N 24 ° 32' 58.453 " E 79 ° 57 ' 51.173 " to N 24 ° 32' 39.912 E 79 ° 59' 32.610" North Latitude and N 24° 31 ' 58.093 " E 79° 57' 52.318 " to N 24° 32' 51.932 E 79° 57' 47.725 " East Longitude.
SCHEDULE
District- Panna
Forest Division - Panna Tiger Reserve
Tahsil- Panna
Forest Range -Amanganj Buffer
Details of Land Included
S.No.
Description of Boundaries
Khasra No.
Name of Proposed Forest Block
Present head of land
Name of Village
4
3
2
1
1
Gahadra
Gahadra
2
M.P. Govt . Forest Department
3
Area (Hectares)
7
6
5
0.260
2/1
North- Artificial boundary line from Pillar No. 1 to 16.
0.260
24/1
East-
0.290
445/1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Artificial boundary line from Pillar No. 16 to 43.
0.290
454/2
South
0.260
2/2
0.260
24/2
Artificial boundary line from Pillar No. 43 to 70.
0.290
445/2
West
0.260
2/3
Artificial boundary line from Pillar No. 70 to 80 and 1.
0.260
24/3
0.170
445/3
0.130
454/1
0.270
2/4
0.250
24/4
0.140
245/1
0.450
246
0.690
3/1
376
0.370
0.140
245/2
0.690
3/2
0.500
301/1
0.800
488
0.150
245/3
0.710
3/3
0.510
301/2
0.150
103
0.360
251 2227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
27 253 0.130
28
255 0.280
29
258 0.180
30
4 1.500
31
153 0.120
32
6 1.890
33
7 2.000
34
8 2.060
35
9 1.680
36
11 0.800
37
423 1.060
38
12 1.020
39
15/1 0.710
40
273 0.860
41
446 0.930
42
15/2 0.630
43
149 0.110
44
16 2.120
45
19 0.200
46
20 0.510
47
21 0.240
48 40 1.290
49 0.230
443
50
80/1 0.300
51 22 0.510
52 34 0.700
53
77 0.350
54 26
1.700
55
28 1.860
56
27 0.740
57
191 0.800
58
41 1.630
59
178 0.260
60 29 1.420
61
214 0.060
62
254 0.140
63
30 0.380
64
302 1.450
65
303 0.080
66
104 0.090
67
259 0.140
68 0.210
260
69 32
0.390
70
44/3/4 0.590
2228
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
[भाग 1
36 0.750 37 0.310 482 1.240 39 1.100 42 1.500 43 1.120 44/1 0.500 44/2 0.500 44/3/1 0.400 44/3/2 0.500 252 0.230 44/3/3 1.000 190 0.350 48 0.170 49 1:360 94 0.480 54/1 0.590 54/2 0.590 54/3 0.590 54/4 0.410 55/1 0.180 55/2 0.580 189 0.140 56 0.750 62 0.800 65 0.400 60 1.120 63 1.200 272 0.900 305 0.360 306 0.390 67 0.400 68 0.730 80/2 0.170 69 0.280 70 1.590 72/1 0.130 208 0.130 219/1 0.100 72/2 0.820 86 0.570 89 0.340 233 0.720 234 0.430
2229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
115
235 0.260
116
73 0.490
117
74 1.010
118
238 0.720
119 240
0.500
120
241 0.400
121
481 0.950
122
76 0.300
123
219/2 0.060
124
78 1.020
125
79 0.610
126
91 0.300
127
82 0.500
128
219/3 0.040
129
83 0.760
130
84 0.710
131
90 0.490
132
87 0.040
133
88 0.150
134
151 0.160
135
92 0.430
136
265 0.430
137
93 0.260
138
106 0.320
139
119 0.180
140
143 0.190
141
231 0.580
142
377 0.840
143
95 0.530
144
202 0.130
145
203 0.120
146
451 0.800
147
96 0.280
148
226 0.180
149
392 1.080
150
97 0.530
151
123 0.210
152
308 0.400
153
98 0.290
154
124 0.090
155
380 1.890
156
389 0.340
157
100 0.670
158
105 0.210
2230
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
159
138 0.160
160
140 0.090
161
113/1 0.260
162
172 0.170
163
318/4 0.130
164
388 0.860
165
113/2 0.210
166
318/2 0,400
167
384/2 0.460
168 114 0.470
169
287 0.320
170
120 0.090
171 137 0.110
172
155 0.060
173
128 0.120
174
329 1.030
175
131 0.080
176
132 0.070
177
133 0.130
178
135 0.060
179
249 0.800
180
250 0.170
181
261 0.070
182
341/1 0.380
183
381/2 0.390
184
387/1 0.540
185 142
0.070
186
285 0.050
187
382/2 0.430
188
395/2 0.550
189 201 0.630
190
209 0.570
191 210 0.030
192
150 0.240
193
286/1 0.450
194
358/3 0.370
195
156 0.100
196
161 0.090
197
167 0.080
198
170 0.130
199 177/1 0.038
200
198/1 0.018
201
199/1 0.080
202 264/1 0.026
2231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246 0.066
269/1
0.038
177/2
0.018
198/2
0.080
199/2
0.026
264/2
0.066
269/2
0.038
177/3
0.018
198/3
199/3 0.080
0.026
264/3
0.066
269/3
0.038
177/4
0.018
198/4
0.080
199/4
0.026
264/4
0.066
269/4
0.038
177/5
0.018
198/5
0.080
199/5
0.026
264/5
0.066
269/5
0.070
184
186
0.140
192
0.570
0.230
200
0.060
206
211
0.130
212
0.130
213
0.100
223
0.170
466
0.670
216
0.070
217
0.090
218
0.150
331
0.910
370
0.100
490
0.320
224
0.070
225
0.090
247
0.280
0.800
398/2
262
0.430
263
0.070
309
0.950 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2232
247
366 1.500
248
270 0.840
249 275/2 1.210
250 280 0.810
251 281 0.990
252 282 0.400
253 283 0.850
254 286/2 0.450
255 358/5 0.360
256 288 0.190
257 289 0.380
258 290 0.890
259 293 0.080
260 311 0.420
261 291 0.430
262 359 0.350
263 381/1 0.260
264 292 0.160
265 299 0.900
266 447 0.500
267 489 0.440
268 295 0.930
269 296 1.080
270 297 0.030
271 304/1 0.340
272 393 0.160
273 400 1.060
274 307 1.010
275 448 0.490
276 486 0.760
277 314 0.250
278 318/1 0.410
279 343/1 0.380
280 384/1 0.450
281 318/3 0.860
282 343/2 0.380
283 337 0.180
284 358/1 0.370
285 341/2 0.370
286 381/3 0.400
287 387/2 0.540
288 344 0.650
289 396 0.570
290 399 0.530
2233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333 346
0.880
1.240
401/1
0.500
449
0.130
349/1
0.300
349/2
0.700
354
0.130
349/3
0.666
350/2/1
0.667
350/2/2
0.667
350/2/3
352
0.950
355
0.110
397
0.910
356
0.180
442
1.120
0.370
358/2
0.470
386/1
0.370
358/4
0.480
386/2
361
0.540
362
0.450
375
0.480
0.550
379
1.750
369
372
0.370
0.440
382/1
0.550
395/1
0.130
385/1/1
385/1/2 0.120
0.250
385/2
394/2 0.417
1.000
398/1
1.240
401/2
493
0.770
430
0.810
432
0.420
441
0.710
440
1.380
2.020
452
453
1.230
455
1.500
458
1.750
459
2.000 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2234
334 464 1.160
335 465 1.190
336 467 1.210
337 468 2.000
338 469 1.210
339 470 2.000
340 471 1.210
341 472 1.270
342 477 1.210
343 483 1.220
344 485 1.220
345 491 1.250
346 492 1.570
347 394/1 0.083
348 304/2 0.330
Total: - 184.250
349 Gahadra Gahadra 444 1.480
Barren
Govt. Land
350 409 0.470
351 438 0.220
352
412 0.690
353
422 0.470
354
413 0.280
355
402 3.470
356 408 0:840
357 405 1.600
358 436 0.690
359 403 1.660
360 418 0.370
361 421 0.120
362 407 0.380
363 411 0.200
364 417
0.330
365 439 0.430
366 404 1.360
367 406 0.840
368 437 0.240
369 410 0.250
370 416 0.280
371 435 0.560
372 419 0.360
373 279 0.650
374 278 0.920
375 420 0.250
376 414 0.430
377 433 0.190
2235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
378
426 0.280
379
427 0.370
380
457 0.820
381
456 0.740
382
473 1.240
383
476 0.032
384
368 0.030
385
462 1.630
386
363 0.550
387
371 0.370
388
367 1.820
389
461 0.760
390
450 0.800
391
126 0.090
392
176 0.260
393
169 0.130
394
122 0.060
395
171 0.230
396
125 0.040
397
187 0.800
398
127 0.070
399 345
0.670
400
340 0.520
401
342 0.550
402
25 1.370
403
13 0.980
404
5 1.870
405
45 1.520
406
1 1.142
407
115 12.210
408
110 0.290
409
109 0.710
410
188 0.300
411
47 4.857
412
50 0.270
413
46 0.350
414
193 0.120
415
64 0.150
416
66 1.200
417
59 1.550
418
57 0.050
419
58 1.500
420
52 4.650
421
85 0.320
422
196 0.370
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2236
423 53 1.133
424 61 0.780
425 117 15.548
426 116 0.620
427 276 0.450
428 277 0.320
429 415 0.340
430 428 0.340
431 429 0.090
432 431 0.050
433 10 1.860
434 228 0.220
435 154 0.090
436 227 0.290
437 215 0.030
438 230 0.070
439 160 0.150
440 141 0.040
441 134 0.030
442 136 0.130
443 121 0.360
444 221 0.030
445 220 0.590
446 164 0.090
447 158 0,300
448 204 0.150
449 194 0.580
450 159 0.080
451 229 0.730
452 157 0.140
453 144 0.990
454 179 0.070
455 222 0.060
456 183 0.290
457 185 0.330
458 168 0.090
459 195 0.350
460
175 0.100
461
315 0.670
462
294 0.180
463 434 1.000
464
243 0.190
465
383 0.080
466 324 0.100
467 300 0.040
468 312 0.430
2237
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
469 71 0.070
470 320 2.640
471 266 0.230
472 332 0.090
473 327 12.545
474 328 0.290
475 326 9.260
476 330
14.480
477 81 0.030
478 284 0.950
479 353 0.500
480 365 2.410
481 364 1.320
482 391 0.550
483 248 0.170
484 14 3.250
485 236 0.250
486 38 0.090
487 425 0.780
488 424
0.080
489 357 0.180
490 239 0.410
491 256 0.350
492 338 0.530
493 313 1.150
494 360 0.060
495 23 0.860
496 242 0.110
497 378 0.440
498 257
0.090
499 298 0.040
500 310
0.580
501 319
0.050
502 339
0.310
503 347
0.320
504 316 0.890
505 33 0.050
506 334
1.080
507 31 0.070
508 237 0.160
509 244
0.120
510 390 1.100
511 17
0.470
512 325 1.010
513 348 0.520
514 51 1.000
515 373 0.130
2238
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
[भाग 1
516
321
0.150
517
267
1.320
518
322
0.380
519
75
0.060
520
317
0.460
521
351
0.400
522
35
0.750
523
18
0.050
524
271
0.320
525
18
0.450
526
350/1 7.690
527
374
0.530
528
232
0.290
529
268
0.490
530
323
0.320
174.997
Total : -
Grand
359.25
Total: -
1
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 359.25 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0051 / अ-20(3) वर्ष 2022-23 dated 23.12.2022 of Collector Panna and order passed in Case No. 0015/ अ-82/ 2021-22 dated 27.09.2023 , for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other reasons: - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
( B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
1927. Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex- Officio Dy. Secy.
2239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2024
क्रमांक / FOR/9 /0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड कूड़न N - 24° 33 ' 42.88 " E - 79 ° 59' 44.47 " से N- 24 ° 33 ' 46.53 " E- 80° 0' 31.8" उत्तर अक्षांश तथा N- 24° 34' 3.16 " E- 80 ° 0 ' 8.11 " से N - 24 ° 33 ' 24.96 " E- 80 ° 0 ' 22.94 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
तहसील -अमानगंज जिला- पन्ना
वन परिक्षेत्र अमानगंज बफर वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना
वनखण्ड की सीमाएं क्र.
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा क्र.
प्रस्तावित वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
ग्राम का नाम
7
4
5
6
1
2
3
1
कूड़न
1
0.3
कूड़न
म.प्र . शासन वन विभाग
2
0.25
135
उत्तर मुनारा क्र. 29 से 1 एवं 1 से 5 तक ग्राम कूडन की उत्तरी सीमा ।
3
0.17
138
4
33
0.58
5
55
0.05
पूर्व- मुनारा क्र. 5 से 9 तक ग्राम कूडन की पूर्वी सीमा ।
6
0.09
7
7
2
0.77
8
0.37
4
9
3
1.15
दक्षिण - मुनारा क्र. 9 से 13 तक ग्राम कूडन की दक्षिणी सीमा।
10
5
0.57
11
137
0.74
12
56
0.05
पश्चिम - मुनारा क्र. 13 से 29 तक ग्राम कूडन की पश्चिमी सीमा ।
13
0.16
57
14
58
0.13
15
0.75
6
16
63
0.44
17
64
0.15
18
65
0.41
19
8
0.7
20
0.31
87
21
0.18
10
22
0.07
157
23
207
0.11 2240
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024
208 0.65 210 0.20 219 0.20 237 1.00 11 0.42 119 0.15 12 1.1 159 0.37 160 0.24 165 0.23 17 0.54 18 1.87 14 0.93 179 0.42 15 0.8 23 0.05 112 0.09 113 0.14 115 0.13 116 0.12 154 0.08 155 0.08 172 0.31 174 0.85 16 0.46 100 1.13 101 0.45 24 0.11 31 0.17 32 0.18 79 0.03 93/1 0.07 26 0.65 122 0.25 123 0.24 124 0.38 134 0.18 27 0.78 28 0.26 29 0.29 30/1 0.17 30/2 0.17 93/2 0.02 35 0.3 36 1.8
भाग 1 ]
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113
2241
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024
37/1 0.15 37/2 0.15 37/3 0.15 37/4 0.15 149 0.65 150 0.54 38 0.31 39 0.60 114 0.21 186 0.10 41 1.06 90 0.22 43 0.74 45 0.10 46 0.14 47 0.10 48 0.07 59 0.15 60 0.15 61 0.16 62 0.16 66 0.16 192 0.20 211 0.09 216 0.16 67 0.08 121 0.25 132 0.37 136 0.18 69 0.12 88 0.4 89 0.17 128 0.25 130 0.21 232 0.86 70 0.16 73 0.05 77 0.24 83 0.10 71 0.19 161 0.77 72 0.16 74 0.05 75 0.05 78 0.46
2242
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
[भाग 1
85 0.13 163 0.20 164 0.10 226 0.14 233 0.84 76 0.15 144 1.56 145 0.09 146 1.3 147 0.28 175 0.2 217 0.22 246/230 0.4 81 0.34 96 0.75 82 0.20 84 0.16 91 0.01 92 0.11 93/3 0.07 176 0.19 177 0.13 180 0.38 181 0.28 182 0.23 183 0.22 184 0.18 185 0.27 94 0.30 107 0.36 97 0.38 102 1.04 120 0.17 125 0.24 126 0.27 129 0.25 103 0.38 105 0.60 104 0.85 106 1.19 231 0.51 108 0.90 109 0.84 110 0.24 111 0.24
भाग 1 ]
159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190
2243 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
117 0.10 118 0.08 133 0.48 156 0.30 158 0.31 178 0.31 167 0.11 168 0.54 188 0.38 189 0.05 190 0.05 191 0.20 218 0.03 221 0.11 223 0.45 224 0.30 235 0.46 236 0.71 169 0.36 170 0.35 171 0.22 187 0.64 209 0.37 220 0.18 234 0.48 212 0.02 225 0.65 227 0.39 230 0.07 228 0.34 229 0.64 योगः- 66.92
शासकीय भूमि
9 0.096
191 0.400
13
192
34 1.120
193 0.170
44
194 50
0.540
195 49 0.100
196
51 0.080
197 0.130
52
198
53 0.060
199
54 0.100
2244
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
80
0.110
0.380
68
86
0.020
0.070
131
22
0.550
25
0.840
20
1.310
0.080
19
21
0.250
140
0.050
0.890
141
0.100
142
143
0.630
0.140
139
173
0.400
166
0.200
162
0.380
148
1.790
151
0.120
0.080
152
153
0.100
0.480
199
0.240
200
0.080
201
0.050
202
0.500
203
204
0.060
205
0.140
206
0.400
0.080
194
0.060
195
196
0.190
197
0.080
0.290
198 2245 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247 0.190
193
0.200
213
0.200
214
215
0.060
222
0.030
238
0.350
0.700
40
42
0.370
98
0.600
0.160
99
95
4.280
1.320
127
245/100
0.800
3.360
244
26.556
योगः-
93.48
कुल योगः-
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 93.48 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0055/ अ-20 (3 ) वर्ष 2022-23 दिनांक 12.12.2022 एवं न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0012 /अ-82/ 2021-23 दिनांक 27.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुन्नौर एवं तहसीलदार, अमानगंज जिला पन्ना द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है: -
1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया
जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव .
2246
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
[भाग 1
भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2024
क्र . FOR-9-0001-2024-Sec- 3- दस(FOR) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस (FOR) , दिनांक 1 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
Bhopal , the 1st April 2024
No./ FOR/ 9/ 0001 /2024- Sec - 3-10 (FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Kudan N -24 ° 33 ' 42.88 " E -79 ° 59' 44.47 " to N- 24 ° 33 ' 46.53 " E - 80 ° 0' 31.8 " North Latitude and N - 24 ° 34' 3.16 " E- 80 ° 0 ' 8.11 " to N - 24 ° 33 ' 24.96 " E - 80 ° 0 ' 22.94 " East Longitude .
SCHEDULE
District- Panna
Tahsil- Amanganj
Forest Division - Panna Tiger Reserve
Details of Land Included
Forest Range - Amanganj Buffer Description of Boundaries
Khasra No.
Name of Village
Area (Hectares)
S.No. Name of Proposed Forest Block
Present head of land
1
2
4
5
6
11
7
1
Kudan
Kudan
1
0.3
2
135
0.25
North Northan Boundary of Village Kudan from Pillar No. 29 to 1 and 1 to 5 .
M.P. Govt . Forest Department
3
138
-0.17
4
33
0.58
5
55
0.05
East- Eastern Boundary of Village Kudan from Pillar No. 5 to 9 .
6
7
0.09
7
2
0.77
South Southern Boundary of Village Kudan from Pillar No. 9 to 13 .
8
4
0.37
9
3
1.15
West Western Boundary of Village Kudan from Pillar No. 13 to 29 .
10
5
0.57
11
137
0.74
12
56
0.05
13
57
0.16
14
58
0.13
15
6
0.75
16
63
0.44
17
64
0.15
18
65
0.41
19
8
0.7
20
87
0.31
21
10
0.18
22
157
0.07
23
207
0.11
24
208
0.65
25
210
0.20
26
219
0.20 भाग 1 ]
27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
2247 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
237 1.00 11 0.42 119 0.15 12 1.1 159 0.37 160 0.24 165 0.23 17 0.54 18 1.87 14 0.93 179 0.42 15 0.8 23 0.05 112 0.09 113 0.14 115 0.13 116 0.12 154 0.08 155 0.08 172 0.31 174 0.85 16 0.46 100 1.13 101 0.45 24 0.11 31 0.17 32 0.18 79 0.03 93/1 0.07 26 0.65 122 0.25 123 0.24 124 0.38 134 0.18 27 0.78 28 0.26 29 0.29 30/1 0.17 30/2 0.17 93/2 0.02 35 0.3 36 1.8 37/1 0.15 37/2 0.15 37/3 0.15
2248
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
37/4 0.15 149 0.65 150 0.54 38 0.31 39 0.60 114 0.21 186 0.10 41 1.06 90 0.22 43 0.74 45 0.10 46 0.14 47 0.10 48 0.07 59 0.15 60 0.15 61 0.16 62 0.16 66 0.16 192 0.20 211 0.09 216 0.16 67 0.08 121 0.25 132 0.37 136 0.18 69 0.12 88 0.4 89 0.17 128 0.25 130 0.21 232 0.86 70 0.16 73 0.05 77 0.24 83 0.10 71 0.19 161 0.77 72 0.16 74 0.05 75 0.05 78 0.46 85 0.13 163 0.20 164 0.10
2249
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
117 226 0.14
118 233 0.84
119 76 0.15
120 144 1.56
121 145 0.09
122 146 1.3
123 147 0.28
124 175 0.2
125 217 0.22
126 0.4
246/230
127 0.34
81
128 96 0.75
129 82 0.20
130 84 0.16
131 91 0.01
132 92 0.11
133 93/3 0.07
134 176 0.19
135 177 0.13
136 180 0.38
137 181 0.28
138 182 0.23
139 183 0.22
140 184 0.18
141 185 0.27
142 94 0.30
143 107 0.36
144 97 0.38
145 102 1.04
146 120 0.17
147 125 0.24
148 126 0.27
149 129 0.25
150 103 0.38
151 105 0.60
152 104 0.85
153 106 1.19
154 231
0.51
155 108 0.90
156 109
0.84
157 110 0.24
158 111 0.24
159 0.10
117
160 118 0.08
161 133 0.48
2250
162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
156 0.30
158 0.31
178 0.31
167 0.11
168 0.54
188 0.38
189 0.05
190 0.05
191 0.20
218 0.03
221 0.11
223 0.45
224 0.30
235 0.46
236 0.71
169 0.36
170 0.35
171 0.22
187 0.64
209 0.37
220 0.18
234 0.48
212 0.02
225 0.65
227 0.39
230 0.07
228 0.34
229 0.64
Total: - 66.92
Govt. Land 9 0.096
13 0.400
34 1.120
44 0.170
50 0.540
49 0.100
51 0.080
52 0.130
53 0.060
54 0.100
80 0.110
68 0.380
86 0.020
131 0.070
22 0.550
25 0.840
भाग 1 ]
206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
2251 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
20 1.310
19 0.080
21 0.250
140 0.050
141 0.890
142 0.100
143 0.630
139 0.140
173 0.400
166 0.200
162 0.380
148 1.790
151 0.120
152 0.080
153 0.100
199 0.480
200 0.240
201 0.080
202 0.050
203 0.500
204 0.060
205 0.140
206 0.400
194 0.080
195 0.060
196 0.190
197 0.080
198 0.290
193 0.190
213 0.200
214 0.200
215 0.060
222 0.030
238 0.350
40 0.700
42 0.370
98 0.600
99 0.160
95 4.280
127 1.320
245/100 0.800
244 3.360
Total: - 26.556
Grand Total : - 93.48
2252
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024
[भाग 1
(A) Reason for publication of Notification : -
1.In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 93.48 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No 0055 / अ-20(3) वर्ष 2022-23 dated 12.12.2022 of Collector Panna and order passed in Case No. 0012/ अ-82/ 2021-22 dated 27.09.2023 , for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue) Gunnor and Tehsildar Amanganj District Panna are as under: -
1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .
2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex- Officio Dy. Secy.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2253
भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2024
क्रमांक /FOR/ 9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की
धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें। यह वनखण्ड भड़पुरा 24 ° 19'21 " N से 24 ° 20'01 " N उत्तर अक्षांश तथा 79° 35′32 ″ E से 79 ° 36′13 ″ E पूर्व देशांश के बीच स्थित है।
जिला
दमोह
वनमण्डल
पन्ना टाईगर रिजर्व अनुसूची
तहसील
- हटा
वन परिक्षेत्र - मडियादो
वनखंड की भूमि का विवरण
क्र.
प्रस्तावित वनखंडका नाम
ग्रामका नाम
भूमिका वर्तमानमद
1
2
3
4
1 भड़पुरा
भड़पुरा म.प्र. शासन वनविभाग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -
वनखंड कीसीमाएं
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हे.में.)
5
6
7
11/5 33.257 उत्तर- मुनारा क्रमांक 01 से 30 तक
27/2/3 0.935 पूर्व मुनारा क्रमांक 30 से 32 तक
37
1.084 दक्षिण- मुनारा क्रमांक 32 से 37 तक
0.202
38/1
पश्चिम- मुनारा क्रमांक 37 से 40 तक
0.041
38/2
39/19 0.364
39/21 0.809
22.177
40/5
0.405
40/10
40/11 0.081
40/12 0.405
0.809
40/13
41
2.772
63.341
योग-
1. भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016- FC दिनांक 03-10-2023 द्वारा अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन- बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 63.341 हेक्टेयर भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्र. /रा.प्र.क्र./23 अ/ 20 (3 ) वर्ष 2023-24 दिनांक 14-03-2024 द्वारा हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने केकारण ।
2254
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
[भाग 1
2. अन्य कारणों का विवरणः- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि
(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला- दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं -
ग्राम कानाम खसरा नबंर
कलेक्टर का आदेश क्रमांक एवंदिनांक
खसरे के कुल रकवे मेंसे प्राप्त प्रस्तावित रकवा (हे. में. )
खसरेकाकुल रकवा (हे. में.)
33.257
33.257
11/5
क्र. /रा.प्र.क्र. /23 अ/20(3 ) वर्ष 2023-24 दिनांक 14-03-2024 भड़पुरा
0.935
0.935
27/2/3
1.084
37
1.084
0.202
0.202
38/1
0.041
0.041
38/2
0.364
0.364
39/19
0.809
0.809
39/21
22.177
22.177
40/5
0.405
0.405
40/10
0.081
0.081
40/11
0.405
0.405
40/12
0.809
40/13
0.809
2.772
2.772
41
63.341
63.341
कुल योग -
1. व्यक्तिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।
2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
भोपाल दिनांक 4 अप्रैल 2024
क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3- दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस (FOR) , दिनांक 4 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2255 भाग 1 ]
Bhopal , the 4th April 2024
No /FOR/ 9/0001 /2024 - Sec - 3-10 ( FOR) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of
Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Bhadpura lies between 24° 19'21 " N to 24° 20'01 " N North Latitude and 79 ° 35'32 " E to 79° 36′13 ″ E East Longitude .
SCHEDULE
District
Damoh
Tehsil .
Hatta
ForestDivision
Panna Tiger Reserve
ForestRange
Madiyado
NO.
Details ofLand Included
ForestBlock Boundaries
Khasra по .
Village Name of
Area
(Hectare)
Name of Forest Block Proposed
Present head of Land
1
2
3
4
5
6
7
11/5 33.257 North- Munara No. from 01 to 30 1 Bhadpura Bhadpura M.P.Govt.
0.935
Forest 27/2/3
East- Munara No. from 30 to 32
1.084
department 37
South- Munara No. from 32 to 37
0.202
38/1
West- Munara No. from 37 to 40
38/2 0.041
0.364
39/19
0.809
39/21
40/5 22.177
40/10 0.405
40/11 0.081
0.405
40/12
0.809
40/13
41
2.772
63.341
Total-
(A) Reason for publication of Notification: -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 63.641 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department order No रा.प्र.क्र./23 अ/20 ( 3 ) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 for the purpose of compensatory afforestation . for the purpose ofcompensatory afforestation .
2. Details of other Resaons - Non-forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project .
2256
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
[भाग 1
(B ) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated ) of Tahsildar- Hatta District Damoh are as under: -
Collector's order number and date
nameof village
Badpura order ofNo./R.P.Cr./23A/20(3 ) year 2023-24 dated 14-03-
2024
Total-
1. Individuals of Rights -
Khasra no .
Total area of khasra (in ha.)
Proposed area obtained from total area ofkhasra (in ha. )
11/5
33.257
33.257
27/2/3
0.935
0.935
37
1.084
1.084
38/1
0.202
0.202
38/2
0.041
0.041
39/19
0.364
0.364
39/21
0.809
0.809
22.177
40/5
22.177
40/10
0.405
0.405
40/11
0.081
0.081
40/12
0.405
0.405
40/13
0.809
0.809
41
2.772
2.772
63.341
63.341
There are no individual rights on the said land .
2. Communities of Rights - There are no Communities rights on the said land .
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex- Officio Dy. Secy.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
2257
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.-52- भू-अर्जन-2024
सीधी, दिनांक 17 जनवरी 2024
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन पूर्नवास और पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वया मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।
(1 ) भूमि का वर्णन:-
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्रमांक
खसरा नम्बर -: अनुसूची: -
सीधी
रामपुर नैकिन
नैकिन
नैकिन
रकवा 3.488 हे ०
अर्जित रकवा
कुल रकवा हे ०
1
2
1
401/1/1/2
2
401/1/1/3
3
413/1/1/1/2
4
413/1/1/1/3
5
413/1/1/1/4
6
413/1/2
7
413/1/3
8
413/1/4
9
413/1/5
10
449/2/2
टिप्पणी
3
4
5
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि 2258
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024
क्रमांक
खसरा नम्बर
[ भाग 1
अर्जित रकवा
टिप्पणी
कुल रकवा हे०
1 2 3 4 5
11 451/1/2 0.010 0.010 निजी भूमि
12 2342/3/2 0.010 0.010 निजी भूमि
13 2947/1/1/1/3 0.010 0.010
निजी भूमि
14 2947/1/1/1/4 0.010 0.010
निजी भूमि
15 2947/1/1/1/5 0.005 0.005
निजी भूमि
16 2947/1/1/1/6 0.010 0.010
निजी भूमि
17 2947/1/1/1/7 0.010 0.010
निजी भूमि
18 2947/1/1/1/8 0.005 0.005
निजी भूमि
19 2947/1/1/1/9 0.010 0.010
निजी भूमि
20 2947/1/1/1/10 0.005 0.005
निजी भूमि
21 2947/1/1/1/11 0.010 0.010
निजी भूमि
22 2947/1/1/1/12 0.010 0.010
निजी भूमि
23 2947/1/1/1/13 0.010 0.010
निजी भूमि
24 2947/1/1/1/14 0.010 0.010
निजी भूमि
25 2947/1/1/1/15 0.010 0.010
निजी भूमि
26 2947/1/1/1/16 0.010 0.010
निजी भूमि
27 2947/1/1/1/17 0.010 0.010
निजी भूमि
28 2947/1/1/1/18 0.010 0.010
निजी भूमि
29 2947/1/1/1/19 0.010 0.010
निजी भूमि
30 2357/3/1/2 0.010 0.010
निजी भूमि
31 2947/1/1/1/20 0.005 0.005
निजी भूमि
32 2947/1/1/1/21 0.010 0.010
निजी भूमि
33 2947/1/1/1/22 0.010 0.010
निजी भूमि
34 2947/1/1/1/23 0.010 0.010
निजी भूमि
35 2947/1/1/1/24 0.005 0.005
निजी भूमि
36 2947/1/1/1/25 0.010 0.010
निजी भूमि
37 2947/1/1/1/26 0.010 0.010
निजी भूमि
38 2947/1/1/1/27 0.010 0.010
निजी भूमि
39 2947/1/1/1/28 0.010 0.010
निजी भूमि
40 2947/1/1/1/29 0.010 0.010
निजी भूमि
41 2947/1/1/1/30 0.010 0.010
निजी भूमि
42 2947/1/1/1/31 0.010 0.010
निजी भूमि
43 2947/1/1/1/32 0.010 0.010
निजी भूमि
44 2947/1/1/1/33 0.010 0.010
निजी भूमि
45 2947/1/1/1/34 0.010 0.010
निजी भूमि
46 2947/1/1/1/35 0.010 0.010
निजी भूमि
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
क्रमांक
खसरा नम्बर
2259
अर्जित रकवा
कुल रकवा हे०
1
2
47
2947/1/1/1/36
48
2947/1/1/1/37
49
2947/1/1/1/38
50
2947/1/1/1/39
51
2947/1/1/1/40
52
2947/1/1/1/41
53
2947/1/1/1/42
54
2947/1/1/1/43
55
2947/1/1/1/44
56
2947/1/2/1/5
57
2947/1/2/1/6
58
2947/1/2/1/7
59
2947/1/2/1/8
60
2947/1/2/1/9
61
2947/1/2/1/10
62
2947/1/2/1/21
63
2947/1/2/1/22
64
2947/1/2/1/23
65
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66
2947/1/2/1/25
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70
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2947/1/2/1/30
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79
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80
2947/1/2/13
81
2947/1/2/14
82
2947/1/2/15
टिप्पणी
3
4
5
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
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निजी भूमि
0.010
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0.010
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0.010
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निजी भूमि
0.010
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निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.005
0.005
निजी भूमि
0.010
0.010
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0.010
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0.010
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0.010
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0.010
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0.010
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0.010
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0.010
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0.010
0.010
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निजी भूमि
0.010
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निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि 2260
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
क्रमांक
खसरा नम्बर
[ भाग 1
अर्जित रकवा
कुल रकवा हे ०
1
2
83
2947/1/2/16
84
2947/1/2/17
85
2947/1/2/18
86
2947/1/2/19
87
2941/1/5
88
2947/1/2/20
89
2692/1/1/2
90
2692/1/1/3
91
2692/1/4
92
3065/3/2
93
3065/4/2
94
2695/2
95
2694/3
96
2696/4
97
2696/5
98
2696/6
99
2696/7
100
398/1/1/2/2
101
398/1/1/2/1
102
2507/2
103
2948/1/1/3
104
2941/1/6
105
2947/1/2/11
106
2947/1/1/2
107
2947/1/1/3
108
2947/1/4
109
2947/1/2/1/2
110
2947/1/2/1/3
111
2947/1/2/1/4
112
2947/2/1/1
113
2947/2/1/2
114
2947/2/1/5
115
2947/2/2/4
116
2947/2/1/4
117
2947//1/6
118
2932/1/1
टिप्पणी
3
4
5
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.005
0.005
निजी भूमि
0.005
0.005
निजी भूमि
0.006
0.006
निजी भूमि
0.005
0.005
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.006
0.006
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.020
0.020
निजी भूमि
0.020
0.020
निजी भूमि
0.020
0.020
निजी भूमि
0.020
0.020
निजी भूमि
0.020
0.020
निजी भूमि
0.020
0.020
निजी भूमि
0.260
0.260
निजी भूमि
0.240
0.240
निजी भूमि
0.040
0.040
निजी भूमि
0.040
0.040
निजी भूमि
0.040
0.040
निजी भूमि
0.040
0.040
निजी भूमि
0.023
0.023
निजी भूमि भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
क्रमांक
खसरा नम्बर
2261
अर्जित रकवा
कुल रकवा हे ०
1
2
119
2932/1/2
120
2932/1/3
121
2932/1/4
122
2932/1/5
123
2933/1/1
124
2933/1/2
125
2933/1/3
126
2693/2
127
2693/3
128
2693/4
129
2693/5
130
2948/2/1
131
2948/2/2
132
2948/2/3
133
398/1/1/2
134
401/1/1/1
135
41313/1/1/1/1
136
449/2/1
137
3001/1
138
2947/2/1/3
139
2947/2/1/6
140
2499
141
2692/1/1/1/1
142
2692/1/1
143
2494/1
144
2494/2
145
2494/3
कुल अर्जित रकवा
टिप्पणी
3
4
5
0.030
0.030
निजी भूमि
0.040
0.040
निजी भूमि
0.040
0.040
निजी भूमि
0.040
0.040
निजी भूमि
0.030
0.030
निजी भूमि
0.030
0.030
निजी भूमि
0.011
0.011
निजी भूमि
0.040
0.040
निजी भूमि
0.040
0.040
निजी भूमि
0.040
0.040
निजी भूमि
0.040
0.040
निजी भूमि
0.030
0.030
निजी भूमि
0.030
0.030
निजी भूमि
0.040
0.040
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.020
0.020
निजी भूमि
0.685
0.685
निजी भूमि
0.080
0.080
निजी भूमि
0.550
0.047
निजी भूमि
0.175
0.175
निजी भूमि
0.040
0.040
निजी भूमि
0.580
0.010
निजी भूमि
0.111
0.111
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.005
0.004
निजी भूमि
0.010
0.010
निजी भूमि
0.005
0.005
निजी भूमि
4.562
3.488
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
2262
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
क्र.-54- भू-अर्जन-2024
[ भाग 1
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची: -
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्र.
असरा नम्बर कुल रकवा हे० में
सीधी
रामपुर नैकिन
आमडाड़ 44
0028 पटेहरा
रकवा 0.020 हे ०
टिप्पणी
अर्जित रकवा
हे० में
1
2
3
4
1
635/1
0.102
5
0.002
2
635/2
0.028 अंजनी कुमार पिता भागीरथी जाति ब्रा ०
0.003
3
635/3
0.028 श्रवण कुमार पिता अंजनी कुमार जाति ब्रा ०
0.003
4
635/4
0.028 अनिल कुमार पिता अंजनी कुमार जाति ब्रा ०
0.003
5
635/5
0.028 अनूप पिता अंजनी कुमार जाति ब्रा ०
0.003
6
635/6
0.028 अमित कुमार पिता अंजनी कुमार जाति ब्रा ०
0.003
7
635/7
0.028 मोनम पिता अंजनी कुमार जाति ब्रा ०
0.003
कुल योग
0.270 ज्योति पिता अंजनी कुमार जाति ब्रा ०
0.020
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट /रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2263
भाग 1 ]
सीधी, दिनांक 5 मार्च 2024 क्र.-288-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन पूर्नवास और पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर -सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वया मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।
अनुसूची:-
(1) भूमि का वर्णन-
सीधी
(क) जिला
(ख) तहसील
चुरहट
रामनगर
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
रामनगर
रकवा 0.386 हे ०
(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्र.
'खसरा नम्बर
कुल रकवा हे० में
अर्जित रकवा हे० में
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
1
2
3
4
5
6
839/1/1
1
0.030
0.004
2
839/1/2
0.004
0.030
लाईन के निर्माण हेतु ललितपुर-सिंगरौली रेल
3
0.004
839/1/3
0.031
उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
4
0.009
847/2180/1/1/1/1 0.009
5 847/2180/1/1/1/2 0.004
0.004
6 847/2180/1/1/2 0.004
0.004
7 847/2180/1/1/3 0.004
0.004
8 847/2180/1/2
0.004
0.004
9
0.025
847/2180/2
0.025
862/1
10
0.020
0.020
11 419/1/1/1/1/1
0.126
0.126
12 419/1/1/1/1/2 0.004
0.004
13 419/1/1/1/1/3
0.004
0.004
0.004
14 419/1/1/1/1/4 0.004
15
0.004
419/1/1/1/1/5
0.004
16 419/1/1/1/1/6
0.004
0.004
ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
17 419/1/1/1/2
0.004
0.004
उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.004
0.004
18 419/1/1/1/3
0.004
0.004
19 419/1/1/2
0.004
0.004
20 419/1/1/3
419/1/2
21
0.004
0.004
22
419/2
0.004
0.004
23
0.012
419/3
0.012
24
419/4
0.030
0.030
25
419/5
0.030
0.030
26
419/6
0.054
0.054
27
981
0.030
0.008
0.487
0.386
निजी भूमि का योग
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट (कार्यालय चुरहट) के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024
2264
क्र.- 290-भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन
(क) जिला
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
क्र. खसरा नम्बर
अर्जित रकवा हे० में
कुल रकवा हे० में
2
4
3
1
1957/1/1 0.004
1
0.004
0.004 0.004 2 1957/1/2
0.002
0.002
3
1957/2
0.002
0.002 1957/3
4
0.002
0.002
5
1957/4
0.002 6
0.002
1957/5
0.002
0.002 1957/6
7
0.002
0.002
1957/7
8
0.002
0.002
1957/8
9
0.002
0.002
1957/9
10
0.002 0.002 1957/10
11
0.004
0.004
12 1957/11
0.004
0.004
13 1957/12
0.002
0.002
14 1957/13
0.002
0.002
15 1957/14
0.002
0.002
16 1957/15
0.004
0.004
17 1957/16
0.002
0.002 18 1957/17
सीधी
रामपुर नैकिन
ममदर
00036 ममदर
रकवा 0.181 हे ०
टिप्पणी
5
नीता शुक्ला पिता शम्भू प्रसाद शुक्ला
विभा त्रिपाठी पति जितेन्द्र त्रिपाठी
शेषमणि प्रसाद पिता धनश्याम प्रसाद अन्गिहोत्री
रामकुमार साहू पिता बालमीक साहू
राजीव सिंह पिता आनंद बहादुर सिंह
अम्बर सिंह पिता सूर्य नारायण सिंह
अमन प्रताप सिंह पिता पुष्पराज सिंह
निर्भय सिंह पिता लाल प्रताप सिंह
आनंद बहादुर सिंह पिता यादवेन्द्र सिंह
अम्बुजेश सिंह पिता राजेश्वरी सिंह
संगीता पति आशुतोष शुक्ला
राजेन्द्र प्रसाद पिता केशरी प्रसाद शुक्ला
चक्रपाणि शुक्ला पिता केशरी प्रसाद शुक्ला
अदिति शुक्ला पिता अम्बरीश शुक्ला
अम्बरीश पिता केसरी प्रसाद
सुद्धया मिश्रा पिता कमलेश मिश्रा
शालिनी शुक्ला पिता गिरजा प्रसाद शुक्ला
शशीकान्त मिश्रा पिता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्रा 2265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
क्र. खसरा नम्बर कुल रकवा हे० में
टिप्पणी
अर्जित रकवा
हे० में
1 2 3 4
5
19 1957/18 0.002 0.002 प्राची मिश्रा पिता अम्बिका प्रसाद मिश्रा
20 1957/19 0.002 0.002
मनीष सिंह पिता पुष्पेन्द्र सिंह
21 1957/20 0.002 0.002 सुदामा पिता लालमणि यादव
22 1957/21 0.002 0.002
विकाश गुप्ता पिता केशव प्रसाद गुप्ता
23 1957/22 0.002 0.002
अर्चना सिंह पत्नी बृजेश सिंह
24 1957/23 0.002 0.002 विक्रम सिंह पिता राधिका सिंह
25 1957/24 0.002 0.002 अम्बिकेश सिंह पिता सूर्य नारायण सिंह
26 1957/25 0.002 0.002 राजनारायण सिंह पिता महेन्द्र सिंह
27 1957/26 0.002 0.002 मागेन्द्र सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह .
28 1957/27 0.002 0.002 सुनील सिंह पिता समरजीत सिंह
29 1957/28 0.002 0.002
राहुल शर्मा पिता रामसुशील शर्मा
30 1957/29 0.004 0.004
आशीष शुक्ला पिता आशुतोष शुक्ला
31 1957/30 0.002 0.002 सौरभ तिवारी पिता संतोष तिवारी
32 1957/31 0.002 0.002 अनुपम शुक्ला पिता अवधेश शुक्ला
33 1957/32 0.004 0.004 प्रीतमराज शुक्ला पिता चक्रपाणि शुक्ला
34 1957/33 0.002 0.002 प्राजुम सिंह पिता चन्द्रपाल सिंह
35 1957/34 0.002 0.002 रविन्द्र कुमार सिंह पिता ओमप्रकाश सिंह
36 1957/35 0.002 0.002 बीरेन्द्र पाण्डेय पिता गणेश शंकर पाण्डेय
37 1957/36 0.002 0.002 अभय शुक्ला पिता अवधेश शुक्ला
38 1957/37 0.002 0.002 अंजली शुक्ला पिता आशुतोष शुक्ला
39 1957/38 0.002 0.002 स्तुति शुक्ला पिता चक्रपाणि शुक्ला
40 1957/39 0.002 0.002 बलराम तिवारी पिता सुदर्शन तिवारी
41 1957/40 0.002 0.002 रजनीश शर्मा पिता रामसुशील शर्मा
42 1957/41 0.002 0.002 दिलीप सिंह पिता लक्षेश्वरी सिंह
43 1957/42 0.002 0.002 अंकुश सिंह पिता दीपनारायण सिंह
44 1957/43 0.002 0.002 राकेश कुमार पिता दीपेन्द्रमणि निगम
45 1957/44 0.002 0.002
विष्णुकान्त तिवारी पिता प्रभुनाथ तिवारी
46 1957/45 0.002 0.002
शैलेश कुमार पिता गिरिजा प्रसाद शुक्ला
47 1957/46 0.002 0.002 विनय मिश्रा पिता प्रदीप मिश्रा
48 1957/47 0.002 0.002 दीपक सिंह पिता दादूलाल सिंह गोंड़
49 1957/48 0.002 0.002
प्रवीण कुमार पिता राममणि शुक्ला
50 1957/49 0.002 0.002 धर्मेन्द्र सिंह पिता रामबहादुर सिंह
51 1957/50 0.002 0.002 योगेन्द्र सिंह पिता छोटेलाल सिंह
52 1957/51 0.004 0.004 गोपालजी पिता अनुसुईया प्रसाद मिश्रा
53 1961 0.050 0.002 प्रभुनाथ प्रसाद पिता रामनिधि
54 2138 0.200 0.002 त्रिविक्रमाचार्य पिता सत्यनारायण
55 2173 0.060 0.057 प्रमोद कुमार पिता घनश्याम प्रसाद
कुल योग 0.430 0.181
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
म.प्र. राज्यपाल के नाम से तथा [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2266
क्र. - 292- भू-अर्जन-2024
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि- अर्जन पूर्नवास और पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।
यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वया मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।
-: अनुसूची:-
(1 ) भूमि का वर्णन-
सीधी
(क) जिला
चुरहट
(ख) तहसील
नकवेल
(ग) ग्राम
नकवेल
(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर
रकवा 1.995 हे ०
(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
खसरा नम्बर
क्र.
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित रकवा हे० में
कुल रकवा हे० में
6
5
4
3
2
1
0.036
0.030
275
1
0.036
0.004
2
314
ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.057
0.054
335
3
0.056
0.014
336/1
4
0.030
343/1
0.030
5
0.050
0.069
346
6
0.016
428
0.032
7
0.002
0.002
449/1/1
8
0.004
0.004
449/1/2
9
0.004
0.004
449/1/3
10
0.004
0.004
449/1/4
11
0.004
0.004
449/1/5
12
0.004
0.004
449/1/6
13
0.004
0.004
449/1/7
14
0.004
0.004
449/1/8
15
0.004
0.004
16
449/1/9
0.020
0.020
449/1/10
17
0.004
0.004
449/1/11
18
0.004
0.004
449/1/12
19
0.004
0.004
449/1/13
20
0.004
0.004
449/1/14
21 2267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
क्र.
खसरा नम्बर
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
कुल रकवा हे० में
अर्जित रकवा
हे० में
1 2 22 449/1/15 23 449/1/16 24 449/1/17 25 449/1/18 26 449/1/19 27 449/1/20 28 449/1/21 29 449/1/22 30 449/1/23 31 449/1/24 32 449/1/25 33 449/1/26 34 449/1/27 35 449/1/28 36 449/1/29 37 449/1/30 38 449/1/31 39 449/1/32 40 449/1/33 41 449/1/34 42 449/1/35 43 449/1/36 44 449/1/37 45 449/1/38 46 449/1/39 47 449/1/40 48 449/1/41 49 449/1/42 50 449/1/43 51 449/1/44 52 453/1 53 453/2/1 54 453/2/2 55 453/2/3 56 453/2/4 57 453/2/5 58 453/2/6 59 453/2/7 60 453/2/8 61 453/2/9 62 453/2/10 63 453/2/11 64 453/2/12 65 453/2/13 66 453/2/14 67 453/2/15 68 453/2/16 69 453/2/17 70 453/2/18 71 453/2/19 . 72 453/2/20
अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
3 4 5 6 0.004 0.004 0.010 0.010 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 उपमुख्य अभियंता (निर्माण) 0.004 0.004 पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर 0.004 0.004 0.004 0.004 0.006 0.006 0.004 0.004 0.008 0.008 ललितपुर- सिंगरौली रेल 0.001 0.001 0.001 0.001 लाईन के निर्माण हेतु 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.075 0.040 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.016 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2268
क्र. खसरा नम्बर कुल रकवा अर्जित रकवा धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
हे० में हे ० में अधिकारी वर्णन
1 2 3 4 5 6
73 0.152 0.052 उपमुख्य अभियंता (निर्माण) ललितपुर- सिंगरौली रेल
459/1/मिन-1
74 459/2 0.004 पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर लाईन के निर्माण हेतु
75 459/3 0.001
76 459/4 0.001
77 459/5 0.001
78 459/6 0.002
79 459/7 0.012
80 459/8 0.002
81 459/9 0.004
82 459/10 0.004
83 459/11 0.004
84 459/12 0.004
85 459/13 0.004
86 459/14 0.004
87 459/15 0.004
88 459/16 0.016
89 467/1 0.001 0.001
90 467/2 0.004 0.004
91 467/3 0.004 0.004
92 467/4 0.004 0.004
93 467/5 0.004 0.004
94 467/6 0.004 0.004
95 467/7 0.004 0.004
96 467/8 0.004 0.004
97 467/9 0.004 0.004
98 467/10 0.004 0.004
99 467/11 0.004 0.004
100 467/12 0.004 0.004
101 467/13 0.004 0.004
102 467/14 0.004 0.004
103 467/15 0.004 0.004
104 469 0.045 0.045
105 473 0.053 0.053
106 477/1//1 0.028 0.028
107 477/1/2 0.008 0.008
108 478/1 0.001 0.001
109 478/2 0.001 0.001
110 478/3 0.001 0.001
111 478/4 0.004 0.004
112 478/5 0.004 0.004
113 478/6 0.001 0.001
114 478/7 0.001 0.001
115 478/8 0.001 0.001
116 478/9 0.001 0.001
117 478/10 0.001 0.001
118 478/11 0.001 0.001
119 478/12 0.001 0.001
120 478/13 0.001 0.001
121 478/14 0.001 0.001
122 478/15 0.004 0.004
123 479 0.020 0.020
124 482/1 0.012 0.012
125 482/2 0.016 0.016
126 483 0.061 0.061
2269
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
क्र.
खसरा नम्बर
धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत
कुल रकवा हे० में
हे ० में
अर्जित रकवा
अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
2
3
4
5
6
127
486/1
0.018
0.018
128
486/2
0.004
0.004
129
486/3
0.004
0.004
486/4
130
0.004
0.004
486/5
131
0.004
0.004
486/6
132
0.003
0.003
486/7
133
0.018
0.018
134
486/8
0.014
0.014
486/9
135
0.004
0.004
136
487/1
0.010
0.010
487/2
137
0.013
0.013
138
487/3
0.013
0.013
139
488/1
0.040
0.137
140
488/2/1
0.283
0.092
141
0.004
488/2/2
0.004
488/2/3
142
0.004
0.004
उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
143
1444
0.259
0.259
1542
144
0.008
0.008
145
1543
0.008
0.008
146
1545
0.012
1546
147
0.012 0.016
1568
148
0.016 0.016
0.016
149
1588
0.024
0.018
150
1593
0.020
0.020
151
1598
0.032
0.016
152
1669
0.020
0.020
153
450/1677/1/1
0.035
0.035
154
450/1677/1/2
0.004
0.004
155
450/1677/1/3
0.004
0.004
156
0.004
450/1677/1/4
0.004
157
450/1677/1/5
0.004
0.004
158
450/1677/1/6
0.010
0.010
159
0.004
450/1677/1/7
0.004
160
0.010
450/1677/1/8
0.010
450/1677/1/9
161
0.004
0.004
162
450/1677/1/10
0.004
0.004
163
0.008
450/1677/1/11
0.008
164
0.036
0.036
450/1677/2/1
165
0.004
450/1677/2/2
0.004
166
450/1677/2/3
0.008
0.008
167
0.004
450/1677/2/4
0.004
450/1677/2/5
168
0.004
0.004
169
450/1677/2/6
0.004
0.004
450/1677/2/7
170
0.002
0.002
171
450/1677/2/8
0.002
0.002
172
450/1677/2/9
0.004
0.004
173
0.004
0.004
450/1677/2/10
174
0.004
450/1677/2/11
0.004
175
450/1677/2/12
0.004
0.004
176
0.004
450/1677/2/13
0.004
177
450/1677/2/14
0.004
0.004
178
450/1677/2/15
0.004
0.004
179
0.022
0.022
450/1677/3/1
180
450/1677/3/2
0.030
0.030
0.020
181
450/1677/3/3
0.020
182
0.020
0.020
450/1677/3/4
183
1678
0.032
0.032
184
0.002
1679/1
0.002
185
0.010
1679/2
0.010
उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
0.004
186
0.004
1679/3
187
0.004
1679/4
0.004
188
1576/1
0.009
0.009
189
1576/2
0.009
0.009
ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु
190
0.010
1576/3
0.010
191
0.064
0.014
333/1
192
0.025
480/1
0.025
484
193
0.036
0.036
485/1
194
0.041
0.041
195
0.010
485/2/1
0.010
196
0.006
485/2/2
0.006
197
1595/1
0.036
0.036
198
1610/1
0.071
0.014
199
1692
0.036
0.036
2.806
1.995
निजी भूमि का योग
भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2270
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-08-अ-82-23-24-भू-अर्जन सोनाघाटी-2855
बैतूल , दिनांक 15 मार्च 2024
प्रारंभिक अधिसूचना
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची)
जिला
ग्राम
तहसील
( हेक्टे.
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल में)
4 1
2
3
0.180
सोनाघाटी
बैतूल
बैतूल (म.प्र.)
6
5
इंजीनियर
भूमि का इटार्सी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेत्तु निजी अर्जन
उप मुख्य (निर्माण) , मध्य रेल्वे बैतूल (म.प्र.)
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
1 रामनाथ व. रामदुलारे, सा. देह
2
शोभना देवी पति कृष्णमुरारी , सा. देह
3 देवाशीष व. कृष्णमुरारी , सा. देह
4 सत्यजीत व . कृष्णमुरारी, सा. देह
5 रामनाथ व. रामदुलारे , सा. देह
6
ख.नं. कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा (हे .में)
4
5
3
0.045
0.296
0.025
0.025
0.024
0.024
0.024 111/2/1/1/3 0.024
0.010
0.243
86/1
0.240
0.020
बैना बे. श्यामराव , संतोष, सुगन, ईमन , सुशीला व. 85/1 श्यामराव, अनिता बेवा अजाबराव , वर्षा , हेमा अजाबराव, सा. देह
7 अमनराज व . अमरजीत पोपली , सा. देह
8 राजेन्द्रकुमार व . सीताराम , सा. देह
9 सरस्वती पति बरजोरसिंह , सा . देह
योग
120
0.089
0.004
75/6
0.323
0.026
75/104 0.019
0.002
9
0.180
1.283
1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि मय परिसंपत्ति इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के तहत रेल लाईन के निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट ,
स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में 2-
किया जा सकता है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4-
समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
2271
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.- 1957-भू-अर्जन-2024
छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 मार्च 2024
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-: अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
ख.
तहसील
ग.
नगर/ग्राम
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
(1)
(2)
583/12
1
575/2
2
205/1
3
4
226
223/3/2
5
529/1/1/1
6
योग:
चांद
प०ह०न -24
ग्राम- चांद ब.न.-80 रा.नि.मं.-चांद
कुल रकबा 0.650 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
0.046
0.075
0.088
0.199
0.046
0.196-
कुल रकबा 0.650 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई , जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -01 चौरई जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
2272
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
क्र.-1958-भू-अर्जन-2024
[ भाग 1
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः- .
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
ख.
तहसील
ग.
नगर/ग्राम
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
(1)
(2.)
1
54/10, 64/4
2
39/1
180/1, 180/3 3
4
91/4
योग :-
छिन्दवाड़ा
चांद
ग्राम- मुडियाखेडा प०ह ०न-24 ब.न.-191 रा.नि.मं. -चांद
कुल रकबा 0810 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
0.212
0.168/
0.312-
0.118-
कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः -पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -01 चौरई जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
2273
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
क्र.-1959-भू-अर्जन-2024
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
जिला
क.
तहसील
ख.
ग.
नगर /ग्राम
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
प्रस्तावित खसरा नंबर कमांक
(3)
(1)
176/2
1
176/3
2
177/1
3
177/2
4
177/3
5
178/1
6
178/2
7
173/3
8
178/4
9
178/5
10
छिन्दवाड़ा
हर्रई
ग्राम- जिल्हेरी प०ह०न-07 ब.न.- 16 रा.नि.मं. - हर्रई
कुल रकबा -13.937 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
0.430
0.972
0.070
0.480
0.967
1.088
1.000
1.000
1.000
0.809 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2274
178/6 11
180/1 12
180/2 13
181/1 14
181/2 15
181/3 16
181/4 17
182 18
236/1 19
236/2 20
योग :-
1.000
1.000
0.761
0.600
0.900
1.300
0.380
0.010
0.075
0.095
कुल रकबा 13.937 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- गाडरवाडा जलाशय परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.rap.gov.in एवं म०प्र ०शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , तहसील -अमरवाडा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , उपसंभाग अमरवाडा, जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
2275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
क्र.- 1960-भू-अर्जन-2024
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
जिला
क.
छिन्दवाड़ा
अमरवाडा
ख.
तहसील
ग.
नगर /ग्राम
घ.
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
प्रस्तावित खसरा नंबर कमांक
(2)
(1)
2/1
1
5/6
2
6/3
3
2/2
4
5/7
5
6/4
6
5/2
7
6/5
8
5/5
9
6/6
10
ग्राम- गाडरवाडा प०ह ०न-03 ब.न.-61 रा.नि.मं. अमरवाडा 2
कुल रकबा 07.034 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(3)
0.020
0.405
0.270/
0.010-
0.405-
0.270-
0.450
0.169-
0.180 /
0.270 2276
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
12/1 11
5/3 12
6/2 13
6/7 14
6/8 15
5/1 16
6/1/1 17
6/1/2 18
7/3 19
8/3 20
10/1/2 21
8/1 22
7/4 23
8/2 24
25
10/1/1
10/2 26
12/3 27
13/5 28
योग :-
[ भाग 1
0.531-
0.135/
0.070 -
0.040/
0.040-
0.020
0.020/
0.020-
0.472-
0.049
0.382
0.750
0.499
0.335/
0.630
0.607
0.010-
0.020
कुल रकबा 07.034 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- गाडरवाडा जलाशय परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील -अमरवाडा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , उपसंभाग अमरवाडा, जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2277
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी 2024
क्र. B-407-दो-2-54-2022.- श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 29 जनवरी से 09 फरवरी 2024 तक , बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 जनवरी 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्री डी.आर.एस. सिंगरौल , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम ) के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार
अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2024
क्र. C- 1803- दो-2-6-2024. श्री राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 04 से 10 जनवरी 2024 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार अयाची , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार अयाची, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
क्र. C- 1805-दो- 2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को दिनांक 18 से 24 जनवरी 2024 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।
अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
क्र. C- 1807 दो- 2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 27 जनवरी से 01 फरवरी 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं ।
क्र. C- 1809 दो-2-36-2021. श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 02 से 03 जनवरी 2024 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 03 जनवरी 2024 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है ।
क्र. C- 1811-दो-2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 29 जनवरी से 03 फरवरी 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 जनवरी 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2278
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं ।
क्र. C- 1813-दो-2-35-2023. श्री संजीव पाण्डेय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 31 जनवरी से 02 फरवरी 2024 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव पाण्डेय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
क्र. C- 1815- दो-2-40-2019. श्री अमिताभ मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को दिनांक 16 से 18 जनवरी 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।
अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमिताभ मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद परकार्यरत रहते ।
क्र. C- 1817-दो-2-5-2024. श्री मधुसूदन मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 16 से 20 जनवरी 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जनवरी 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्री मधुसूदन मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मधुसूदन मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार
अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2024
क्र.-C- 1775-दो-2-47-2022.-श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
क्र. C- 1777-दो-2-2-2023. श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03- इक्कीस - ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
क्र. C- 1772-दो-2-13-2014.- श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 09 अक्टूबर 2021 से 08 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
क्र. C- 1779-दो-2-48-2022. श्रीमती संगीता मदान, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 03 से 12 जनवरी 2024 तक , दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13से 15 जनवरी 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने कीअनुमति प्रदान की जाती है ।
2279
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती उषा गेडाम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं ।
अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता मदान, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
क्र. C- 1787-दो-2-13-2010.- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, डिण्डौरी को दिनांक 02 से 06 जनवरी 2024 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती संगीता मदान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं ।
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार
यू.एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2024
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
क्र. C- 1781-दो-2-26-2023. श्रीमती माया विश्वलाल, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 12 से 29फरवरी 2024 तक, अठारह दिन का संतान पालन अवकाश (ChildCare Leave) अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्रीमती माया विश्वलाल , तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
क्र. C- 1790-दो-2-82-2020.- श्री अजय कांत पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 16 से 20 जनवरी 2024 तक 05 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जनवरी 2024के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है ।
संतान पालन अवकाश (Child Care Leave ) अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
अवकाश से लौटने पर श्री अजय कांत पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती माया विश्वलाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं ।
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
क्र. C- 1783-दो-2-108-2017.- श्रीमती उषा गेडाम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 02 से 06 जनवरी 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कांत पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा गेडाम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
क्र. C- 1792-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस-ब (एक) 2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
2280
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश ) नियम, 1955 के नियम-20ए के अनुसार- श्री मिश्रा की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसंबर 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 136 164 योग 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार कीजावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 136 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अर्धवेतनिक अवकाश वेतन अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता अवकाश के एवज= में नगद भुगतान 30 X164
क्र. C- 1794-दो-3-420-80- भाग- बारह. - श्री सिकन्दर सिंह परमार, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस- ब (एक) 2023 , दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश ) नियम, 1955 के नियम-20 ए के अनुसार- श्री परमार की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसंबर 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 268 32 योग 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार कीजावेगी:-
(1 ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 268 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा
30
अर्धवेतनिक अवकाश के एवज= में नगद भुगतान अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ मंहगाई भत्ता X32
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
अभिषेक गौड़ , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
[ भाग 1
जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2024
क्र. B-403-दो-2-47-2022. श्रीमती तृप्ति शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 05 से 13 फरवरी 2024 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 04 फरवरी 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं ।
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2024
क्र. B -405-दो- 2-33-2023. श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 01 से 03 फरवरी 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 04 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
क्र. B-407- दो- 2-5-2024.- श्री मधुसूदन मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 29 फरवरी से 02 मार्च 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 03 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्री मधुसूदन मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
2281
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मधुसूदन मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
क्र. B-409-दो-2-7-2019. श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 12 से 22 फरवरी 2024 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
क्र. B-411-दो-2-13-2014.- श्री सुशांत हुद्दार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 05 से 10 फरवरी 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशांत हुद्दार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद परकार्यरत रहते ।
क्र. C - 1853-दो-2-31-2017.- श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 26 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक , तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 फरवरी 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
क्र. C- 1855-दो- 2-37-2020.- श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-
1. दिनांक 09 से 11 जनवरी 2024 तक 3 दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है ।
2. दिनांक से 25 जनवरी 2024 तक 03 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।
अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन, को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
क्र. C- 1857-दो-2-6-2024. श्री राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 5 से 7 फरवरी 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 04 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार अयाची , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार अयाची, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
2282
क्र. C- 1859-दो- 2-33-2023. श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान क्र. C - 1865- दो- 2-40-2019. श्री अमिताभ मिश्र, प्रधान
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 19 से 21 फरवरी जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को दिनांक 16 से 18 जनवरी
2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 2024 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 18
साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2024 के जनवरी 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये
सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है । जाने के कारण निरस्त किया जाता है ।
अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं जबलपुर , दिनांक 15 फरवरी 2024
सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है । क्र. C- 1929-दो-2-56-2021. श्रीमती सविता सिंह , प्रधान
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, देवास को दिनांक 18 से 19 जनवरी
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था । 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश,
अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद कुटुम्ब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
पर कार्यरत रहते । कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
क्र. C- 1861-दो-2-57-2020. श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 27 जनवरी 2024 ,
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार
के एक दिन स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 28
से 31 जनवरी 2024 तक चार दिन का अर्जित अवकाश और अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत
रहतीं ।
स्वीकृत किया जाता है ।
अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं क्र. C- 1931-दो-2-47-2022.- श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान
सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है । जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 23 फरवरी से 7 मार्च
2024 तक, चौदह दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
Leave) अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश दिनांक
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
23 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक मुख्यालय से बाहर रहने की
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अनुमति प्रदान की जाती है ।
अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र
पर कार्यरत रहतीं ।
न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
क्र. C- 1863- दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे, प्रधान
संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाशकाल में
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को निम्नानुसार अवकाश
उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें
निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
1. दिनांक 11 से 12 जनवरी 2024 तक दो दिन का
स्वीकृत आकिस्मक अवकाश निरस्त किया जाता है । प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा, उपरोक्तानुसार
2. दिनांक 11 से 12 जनवरी 2024 तक दो दिन का अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है । परकार्यरत रहतीं ।
अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र क्र. C- 1933-दो-2-108-2017.- श्रीमती उषा गेडाम , अतिरिक्त
न्यायाधीश , नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है । प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 16 से 20
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी जनवरी 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया
जाता है ।
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा गेडाम , अतिरिक्त प्रधान
अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित
पर कार्यरत रहते । किया जाता है ।
2283
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024
भाग 1 ]
1. दिनांक 16 से 17 जनवरी 2024 तक, दो दिन का आवेदित आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है ।
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती उषा गेडाम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं ।
2. दिनांक 16 से 20 जनवरी 2024 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्री शिवकांत , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
क्र. C- 1935-दो- 2-54-2021. श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , देवास को दिनांक 07 से 13 फरवरी 2024 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवकांत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
क्र. C- 1941-दो-2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।
क्र. C- 1943-दो- 2-108-2017.- श्रीमती उषा गेडाम , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03- इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत निम्नानुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
क्र. C- 1937-दो-3-53-2005.- श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 29 जनवरी से 01 फरवरी 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।
1. दिनांक 11 नवंबर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
2. दिनांक 01 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।
3. दिनांक 01 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक , दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, क्र. C- 1939-दो-2-55-2020. श्री शिवकांत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.