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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 14, Part Part 1, 05 April 2024

Published 05 April 2024

Type
Ordinary
Gazette no.
14
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2024-04-05.14.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2024- चैत्र 16 , शक 1946

क्रमांक 14]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,

(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

भाग 3.-

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 दिसम्बर 2023

क्र. ई- 5-723 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री मनीष सिंह, भाप्रसे ( 1997 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 11 दिसम्बर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक, बाईस दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9 एवं 10 दिसम्बर 2023 तथा 2, 3 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) श्री मनीष सिंह, भाप्रसे की अवकाश अवधि में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का प्रभार श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे ( 1997 ) , प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से , उनके वर्तमान कार्य के साथ- साथ सौंपा जाता है. (3) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री मनीष सिंह, भाप्रसे द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, भाप्रसे उन्हें सौंपे गये प्रभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री मनीष सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

2153

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024 .

2154

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2023

क्र. ई- 5-1165 - आयएएस- लीव-5 -एक.- ( 1 ) श्री हिमांशु जैन , भाप्रसे (2020 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , लखनादौन, जिला सिवनी को दिनांक 21 से 29 दिसम्बर 2023 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 , 31 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है .

(2) अवकाश से लौटने पर श्री हिमांशु जैन, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लखनादौन , जिला सिवनी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

( 3 ) अवकाशकाल में श्री हिमांशु जैन, भाप्रसे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , लखनादौन, जिला सिवनी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हिमांशु जैन, भाप्रसे अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , लखनादौन, जिला सिवनी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2023

क्र. ई - 5-1206- आयएएस लीव -5- एक.- ( 1 ) सुश्री सर्जना यादव, भाप्रसे ( 2020 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिछिया, जिला मण्डला के दिनांक 21 से 29 दिसम्बर 2023 तक, नौ दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 30 , 31 दिसम्बर 2023 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री सर्जना यादव, भाप्रसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बिछिया, जिला मण्डला के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में सुश्री सर्जना यादव, भाप्रसे अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बिछिया, जिला मण्डला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री सर्जना यादव, भाप्रसे अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , बिछिया, जिला मण्डला अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2023

क्र. ई- 5-609 - आयएएस- लीव -5 -एक.-( 1 ) श्रीमती स्मिता भारद्वाज , भाप्रसे ( 1992 ) , सचिव, मानव अधिकार आयोग , मध्यप्रदेश,

[ भाग 1

भोपाल को दिनांक 28 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2023 तक, चार दिन का लघुकृत अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है .

(2) अवकाशकाल में श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती स्मिता भारद्वाज, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं .

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2024

क्र . ई - 5-1012- आयएएस - लीव- 5 - एक.- ( 1 ) श्री पार्थ जायसवाल, भाप्रसे , ( 2015 ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा को दिनांक 16 से 22 फरवरी 2024 तक, सात दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पार्थ जायसवाल, भाप्रसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, छिन्दवाड़ा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री पार्थ जायसवाल, भाप्रसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पार्थ जायसवाल , भाप्रसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते .

क्र. ई- 1-43-2024-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है :-

तालिका

क्र.

अधिकारी का नाम/

नवीन पदस्थापना

बैच एवं वर्तमान

पदस्थापना

(1)

(2)

(3)

कलेक्टर,

जिला छिन्दवाड़ा.

1. श्री शीलेन्द्र सिंह (2010 ) , अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग.

2. श्री मनोज पुष्प ( 2011 ) ,

कलेक्टर,

जिला छिन्दवाड़ा.

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग.

भाग 1 ]

2155

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024

(1)

(2)

(3)

3.

कलेक्टर , जिला हरदा.

श्री आदित्य सिंह ( 2014 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग.

क्र. ई - 1-206-2022-5-एक.- आवंटन वर्ष 2010 के भाप्रसे अधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी 2023 से प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 1,23,100-2,15,900/- ( पे -मैट्रिक्स-13 ) में पदोन्नति प्रदान की गई है.

(2 ) राज्य शासन, एतद्वारा , श्री शीलेन्द्र सिंह, भाप्रसे (2010 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को दिनांक 1 जनवरी 2023 से प्रवर श्रेणी वेतनमान रुपये 1,23,100-2,15,900/ - ( पे - मैट्रिक्स -13 ) में काल्पनिक पदोन्नति (Notional Promotion) प्रदान करता है .

(3 ) श्री शीलेन्द्र सिंह, भाप्रसे ( 2010 ) को प्रवर श्रेणी वेतनमान में पदोन्नति उपरांत अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग पदस्थ किया जाता है .

(4) उपरोक्त काल्पनिक पदोन्नति उपरांत श्री शीलेन्द्र सिंह को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वास्तविक लाभ देय होगा. काल्पनिक पदोन्नति तिथि अर्थात् दिनांक 1 जनवरी 2023 से वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने के बीच की अवधि के कोई वेतन भत्ते एवं एरियर्स की राशिकी पात्रता " कार्य नहीं वेतन नहीं " के सिद्धांत के आधार पर देय नहीं होगी , किन्तु काल्पनिक तिथि का लाभ उनके वेतन निर्धारण के लिए मान्य होगा.

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. ई- 1-41-2024-5- एक. श्री इलैयाराजा टी. , भाप्रसे ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2024

क्र. ई - 1-23-2024-5- एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्रमांक

अधिकारी का नाम आवंटन वर्ष एवं वर्तमान पदस्थापना

(1)

(2)

1.

संचालक,

श्री तरुण राठी ( 2010 ) , जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) , भोपाल.

2.

श्रीमती रूचिका चौहान (2011 ) , संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल निर्वाचन) संबंधी कार्य के लिए) .

नवीन पदस्थापना

(3) संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , मध्यप्रदेश, भोपाल तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग (केवल निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए) .

अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

क्र. ई - 1-44-2024-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

क्र.

अधिकारी का नाम / बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

(1)

1.

(2) श्री किरोड़ी लाल मीना ( 2016 ) , संचालक, राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम ( SCSIRT) भोपाल तथा प्रबंध संचालक, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क ( SWAN ) , भोपाल तथा उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (अतिरिक्त प्रभार) .

नवीन पदस्थापना

(3)

अपर आयुक्त,

नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) .

2156

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

[ भाग 1

(1)

(2)

(3)

2.

अपर आयुक्त,

नगरीय प्रशासन एवं विकास ,

डॉ. परिक्षित संजयराव झाड़े ( 2017 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत .

मध्यप्रदेश, भोपाल.

(2 ) श्री विनोद कुमार, भाप्रसे ( 1989 ) , महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, मध्यप्रदेश , भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन , कुटीर एवं प्रमोद्योग विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .

( 3 ) श्री सिबी चक्रवर्ती एम. , भाप्रसे ( 2008 ) , सचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , परिवहन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(4) श्री अंशुल गुप्ता, भाप्रसे ( 2016 ) , उपसचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, भोपाल तथा कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण एवं मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, संचालक, राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम ( SCSIRT) , भोपाल तथा प्रबंध संचालक , स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

( 5) उपरोक्तानुसार श्री विनोद कुमार द्वारा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनु श्रीवास्तव, भाप्रसे ( 1991 ) , अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , ऊर्जा विभाग तथा अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग तथा अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे .

(6 ) उपरोक्तनुसार श्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फेंक नोबल ए. , भाप्रसे ( 2013 ) , आयुक्त, नगरपालिक निगम , भोपाल तथा अपर प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी , भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी , स्मार्ट सिटी, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(7 ) उपरोक्तानुसार श्री सिबी चक्रवर्ती एम. द्वारा प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री नीरज मण्डलोई, भाप्रसे ( 1993 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग तथा प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .

क्र. ई- 1-45-2024-5-एक. श्री संदीप केरकेट्टा, भाप्रसे (2018 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , भोपाल विकास प्राधिकरण , भोपाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन के पद पर पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2024

क्र. ई- 5-933 - आयएएस- लीव- 5- एक. ( 1 ) श्री दीपक आर्य, भाप्रसे ( 2012 ) , कलेक्टर, जिला सागर को दिनांक 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक, पाँच दिन का एक्स- इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 26 , 27 , 28 जनवरी 2024 तथा दिनांक 3, 4 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक आर्य को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

( 3 ) अवकाशकाल में श्री दीपक आर्य को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक आर्य को अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वीरा राणा, मुख्य सचिव.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2157

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 मार्च 2024

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .

(2) श्री योगेश देशमुख , भापुसे, के अवकाश अवधि में अति. पुलिस महानिदेशक, ( सायबर ) , पु. मु. , भोपाल का कार्य प्रभार श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक ( एसटीएफ ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

एफ- 1-3-2-0007-2023 -सूअप्र-1-9-245.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री राहुल सिंह, मा. राज्य सूचना आयुक्त, को सपत्नीक दिनांक 17 से 26 दिसम्बर 2023 , तक भोपाल से अण्डमान एवं निकोबार, द्वीप समूह ( व्हाया दिल्ली-कोलकाता, पोर्टब्लेयर- हैवलॉक द्वीप- नील द्वीप) जाने , हेतु चार वर्ष के एक कालखण्ड 2019 से 2023 की एल.टी.सी. , सह प्रयोज्य " 10 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण" का ( दूसरी बार ) लाभ लिये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शैलबाला ए. मार्टिन, अपर सचिव,

(3) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश देशमुख , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( सायबर ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2024

(4 ) श्री योगेश देशमुख, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

क्र. एफ- 5-10-2011 - एक( 1 ) ( भाग-2 ) .- मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति उपरांत देय अर्दली भत्ता समय - समय पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की दर से स्वीकृत किया जाता रहा है.

(5) अवकाश काल में श्री योगेश देशमुख , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश देशमुख, भापुसे, `अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

( 2 ) राज्य शासन , एतद्वारा, माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीशों को देय अर्दली भत्ता पर प्रतिवर्ष सीपीआई ( Consumer Price Index ) में हुई वृद्धि के मान से बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

भोपाल , दिनांक 11 मार्च 2024 ( 3 ) यह आदेश मंत्रि- परिषद् आदेश आयटम क्रमांक 1 , दिनांक 14मार्च 2024 को लिये गये निर्णय के पालन में जारी किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश शर्मा, उपसचिव.

क्र. एफ 1 ( ए) 04-2012-ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे , पुलिस उपमहानिरीक्षक / पुलिस उपायुक्त ( अपराध) , नगरीय पुलिस , जिला इन्दौर को दिनांक 1 से 29 फरवरी 2024 तक, उन्तीस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है .

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2024

(2) श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य श्री आदित्य मिश्रा, भापुसे , पुलिस उपायुक्त, जोन -1 , नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे , को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपमहानिरीक्षक / पुलिस उपायुक्त ( अपराध ) , नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. 612-1874405-2024- ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री योगेश देशमुख, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, ( सायबर ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 4 से 7 मार्च 2024 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 8-10 मार्च 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में अकेले केन्या, तंजानिया तथा यूएई की निजी विदेश (Ex India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:

(4) श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

2158

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

(5 ) अवकाशकाल में श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 12 मार्च 2024

क्र. एफ1-45-2019- ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 फरवरी 2024 द्वारा श्री वरूण कपूर, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, आर. ए. पी. टी. सी. , इन्दौर को दिनांक 19 से 23 फरवरी 2024 तक , पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 17-18 व 24-25 फरवरी 2024 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित इजिप्ट की निजी विदेश यात्रा ( Ex India Leave ) की अनुमति प्रदान की गई थी.

(2 ) श्री वरूण कपूर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, आर. ए. पी. टी. सी. , इन्दौर द्वारा उक्त विदेश यात्रा का लाभ न लेने के कारण विदेश यात्रा अवकाश/अनुमति निरस्त की जाती है.

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 2024

क्र. एफ 1 ( ए) 16-2017- ब- 2-दो. राज्य शासन , श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, ( लेखा) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 12 से 21 फरवरी 2024 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

( 2 ) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालूकार्य डॉ. अंशुमन अग्रवाल, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (कल्याण ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (लेखा ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

[ भाग 1

(4 ) श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संतोष सिंह गौर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2024

क्र. एफ - 1739009-2023- ब- 2-दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री अमित तोलानी, भापुसे , तत्का. पुलिस अधीक्षक, जिला नीमच वर्तमान में सेनानी, 24वीं वाहिनी, विसबल , जावरा , रतलाम को दिनांक 18 से 23 दिसम्बर 2023 तक, छह दिवस अर्जित अवकाश एवं 16-17 व 24-25 दिसम्बर 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित दुबई की निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave ) की कार्योत्तर अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है: -

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे .

(2) अवकाशकाल में श्री अमित तोलानी , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अमित तोलानी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश

देवास , दिनांक 7 फरवरी 2024

क्र. 104- सा. - 2-2024.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-2-1999- एक-4 , भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 नियम 8 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, भाग 1 ]

2159

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

मैं, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला देवास ( मध्यप्रदेश ) वर्ष 2024 के लिए देवास जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शायी गयी तिथियों के लिए निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

अ. क्र. त्यौहार / स्थानीय अवकाश का नाम

स्थानीय अवकाश का क्षेत्र

स्थानीय अवकाश का

दिनांक एवं वार

(2)

(3) (1)

1

नर्मदा जयंती

(4)

16-2-2024, शुक्रवार

2

रंगपंचमी

खातेगांव सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

30-3-2024, शनिवार

3

देवास-सोनकच्छ- टोंकखुर्द- बागली सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

20-8-2024, सोमवार

भुजरिया

4

डोलग्यारस

खातेगांव सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

14-9-2024, शनिवार

5

बागली सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

17-9-2024 , मंगलवार

अनन्त चतुर्दशी

6

देवास-सोनकच्छ-कन्नौद- सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

11-10-2024 , शुक्रवार

महानवमी ( दुर्गानवमी )

7

टोंकखुर्द- कन्नौद-खातेगांव सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

30-10-2024, बुधवार

रूप चतुर्दशी (छोटी दीपावली )

8

कन्नौद सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

1-11-2024, शुक्रवार

दीपावली का दूसरा दिन

गोवर्धन पूजा.

देवास-सोनकच्छ टोंकखुर्द- बागली सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

उपरोक्त घोषित स्थानीय अवकाश कोषागारों / उप कोषागारों पर लागू नहीं होंगे.

ऋषव गुप्ता , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश

श्योपुर, दिनांक 15 मार्च 2024

क्र. 38 - कले. स्था.-स्था. अवकाश- 51-05-2024 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एम. 3-2-1999- एक-4 , भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 अनुक्रमांक 4 के नियम 8 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, लोकेश कुमार जांगिड़, कलेक्टर, जिला श्योपुर वर्ष 2024 में श्योपुर जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

दिन (3) त्यौहार का नाम (2)

क्र. (1)

1

बुधवार होली की भाई दूज

शनिवार 2

डोल ग्यारस ( जल झूलनी )

3

शुक्रवार गोवर्धन पूजा ( दीपावली का दूसरा दिन )

टीप.-

दिनांक (4)

अवकाश प्रभावशील होने का क्षेत्र (5)

27-3-2024

सम्पूर्ण जिला

14-9-2024

सम्पूर्ण जिला

1-11-2024

सम्पूर्ण जिला

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय / उपकोषालय पर लागू नहीं होगा.

(1)

(2) जिन शैक्षणिक संस्थाओं की इन दिनांकों में परीक्षाएं नियत है , उन पर यह अवकाश प्रभावशील नहीं रहेगा. परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम अनुसार यथावत रहेगी.

लोकेश कुमार जांगिड़ , कलेक्टर.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2160

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2024

क्रमांक / FOR/ 9 /0001 / 2024- Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड ककरा N 24° 30' 51.730 " E 79 ° 48' 33.460" से N 24° 32' 5.359 E 79 ° 50' 15.273 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31 ′ 58.110 " E 79 ° 50' 16.236 " से N 24° 31° 5.910 E 79° 48' 33.590" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला- छतरपुर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना अनुसूची

तहसील -बिजावर

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर

वनखण्ड की सीमाऐ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्र. प्रस्तावित

वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

4

3

2

1

ककरा ककरा

1

म.प्र. शासन वन विभाग

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

7

6

5

0.045

10

0.024

12

0.166

13

उत्तर प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 15 से मुनारा क्रमांक 1 तक परिक्षेत्र किशनगढ़ कोर के कक्ष क्रमांक 504 की दक्षिण-पूर्वी सीमा तथा प्रस्तावित वनखण्ड के

0.057

14

0.036

15

पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक । क्रमांक 3 से 8 तक ।

0.429

45

0.267

47

दक्षिण प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा 8 से 12 तक तथा प्रस्तावित वनखण्ड नैगवा के मुनारा क्रमांक 38तक ।

0.04

51/4

0.202

18/2

0.23

25

पश्चिम प्रस्तावित नैगुवा वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 38 से 34 तक तथा प्रस्तावित वनखण्ड ककरा के मुनारा क्रमांक 13 से 15 तक ।

0.417

31

0.364

32

वनखण्ड के अन्दर भूखण्ड को छोड़कर जिनकी सीमाएँ निम्नानुसार है:-

0.238

33

0.551

36

उत्तर मुनारा क्रमांक 14 से 17 तक । पूर्व- मुनारा क्रमांक17.

0.486

236/2

दक्षिण मुनारा क्रमांक 17 से 18 एवं 14. तक ।

1.08

21

पश्चिम मुनारा क्रमांक 14.

0.311

23

0.518

30

0.324

42

0.458

48

0.975

64 भाग 1 ]

 22
 23
 24
     ۱۰
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

2161 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

   22       0.283
  24        0.226
   34       0.222
   35       0.304
   39       0.458
  43         0.15
   65       0.624
  149       0.514
  49/5      0.709
  49/7      1.011
  51/2      0.526
  51/5       0.04
 107/2      0.121
 239/2      0.202
  52/3      0.546
  52/8      0.243
  55/3      0.324
  60/3      0.607
 100/1      0.198
  110       0.174
  113       0.129
  114       0.279
  115       0.482
  125       0.016
  193       0.749
303/111     0.231
 52/4       0.162
 55/2       0.324
  102       0.186
  134       0.016
  142       0.057
 174/2      0.405
 204/2      0.486
 56/2       0.202
 70/1       1.214
  76       0.101
 99/1      0.101
 143       0.113

2162

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

 144/2       0.024
  145/2      0.462
 165/2       0.113
  166        0.223
 167/2       0.243
 235/12      0.729
  56/3       0.405
  70/3       0.445
   92        0.202
 100/2       0.121
  131        0.045
  151/2      0.101
  152/2      0.243
  173        0.271
 200/2       0.486
 235/11      0.506
 60/1/2        1
60/12/1/2    0.283
 60/1/3       1.5
 60/1/4       1.2
 60/1/5       1.2
 60/1/6       1.2
  60/4       0.971
   105       0.146
 235/10      0.445
  60/5       0.951
  60/6       0.729
  60/11      0.526
   94        0.134
  141        0.024
  158/1      0.821
  235/8      0.425
 306/145     0.271
307/1/150    0.599
  60/8       0.809
 60/12/2     0.098
   67        0.466
  68/3       0.628

भाग 1 ]

  98
  99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2163

  60/10      0.688
   70/2      0.486
   103       0.093
   106       0.073
   128       0.016
   169       0.38
   194       0.648
   196       0.547
  235/9      0.364
   66        1.246
   70/4      0.445
   70/5      0.405
  70/7/2      1.6
   73/2      0.121
   81        0.02
   82        0.032
   195       0.138
   75/2      0.162
   78        0.028
  99/2       0.101
  144/1      0.02
  145/1      0.101
   79        0.032
   80       0.024
   86        0.032
   87       0.024
   88       0.069
   93       0.089
307/2/150   0.162
   89       0.016
   90       0.263
   97       0.219
  119       0.922
  120        0.02
  158/2     0.405
  177       0.866
  178       0.502
  95/1      0.045

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2164

136

[भाग 1

                                 95/2      0.045
137                              95/3      0.045
138                              95/4      0.046
139                              95/5      0.045
140                              95/6      0.045
141                              95/7      0.045
142                                        0.077
                                  96
143                               98       0.113
144                                        0.376
                                 168
145                             176/2      0.202
146                              101       0.247
147                              112/1     0.279
148                              109       0.105
149                              111       0.247
150                             112/2      0.324
151                              123       0.061
152                              126        0.02
153                              172       0.445
154                              198       0.769
155                              199       0.668
156                              202       0.672
157                              210/2     0.346
158                              235/5     0.405
159                             235/6      0.405
160                              235/7     0.405
                                 योगः-      56.84
161   ककरा  ककरा                 162       0.575

म.प्र . शासन वन

विभाग

162                             176      0.491
163                             179      0.292
164                             234       1.19
165                             235      2.097
166                             236      5.527
167                             237       1.15
168                             238       1.11
169                             240       2.33
170                             293      0.321
171                             50       2.251
172                              9        7.32

भाग 1 ]

173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
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211

2165 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

 104       0.243
107/1      2.217
 118       0.514
 121       0.036
 122       0.012
 124       0.02
 127       0.032
 129       0.024
 130       0.077
 132       0.012
 133       0.028
 135       0.02
 136       0.02
 137       0.049
 138       0.45
 139       0.016
 140       0.036
 150       0.131
151/1      0.388
152/1      0.886
 153       0.751
 154       0.049
 155       0.073
 156       2.185
157/1      0.421
 157/2     0.421
 159       0.097
  16       0.012
 160       0.434
 161        0.1
 163       0.102
 164        0.22
 165/1     0.117
 167/1     0.539
  17       0.024
 170/1      0.19
 170/2     0.202
 171        0.421
 174/1      1.035

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2166

212                             175       0.379
213                             18/1      2.047
214                             180       0.093
215                             181       0.069
216                             182       0.819
217                             183       0.069
218                             184       0.594
219                             185       0.677
220                             186       0.358
221                             187       0.57
222                             188       0.709
223                             189       0.547
224                             190       0.668
225                             191       4.035
226                              192      0.571
227                             197       0.591
228                              20       0.117
229                             200/1     6.827
230                             203       0.259
231                             204/1     0.348
232                              206      0.324
233                              207      0.433
234                              208      0.332
235                              209      0.709
236                             210/1     0.095
237                              211       0.36
238                              212      0.174
239                              213      0.247
240                              215      0.194
241                              216      0.235
242                              217      0.146
243                              218      0.174
244                              219       0.239
245                              220       0.348
246                              221       0.991
247                              222       0.301
 248                             223       0.005
249                              226       0.039
250                              227       0.085

2167 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273 5.243

239/1

0.032

26

0.028

27

0.028

28

0.049

29

0

292

0.016

37

0.028

38

6.205

49/1

0.607

60/7

0.607

60/9

0.722

61

0.498

62

0.287

68/1

0.198

68/2

69

0.384

0.202

70/6

0.117

71

0.651

73/1

0.371

74

0.743

75/1

0.049

77

0.154

91

80.256

योगः-

137.096

कुल योगः-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016-FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 137.096 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक 0029/अ-20(1 )/भूमि आवंटन / नजूल/ 2022-23 दिनांक 20.12.2022 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , बिजावर एवं जिला छतरपुर का आदेश प्रकरण क्रमांक / 0016 / अ-82/ 2021-82 दिनांक 20.09.2024 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि।

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर, जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित

किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

[भाग 1 2168

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भोपाल दिनांक 27 मार्च 2024

क्र. FOR- 9-0001-2024-Sec-3- दस(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024-Sec -3- दस ( FOR ), दिनांक 27 मार्च 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 27th March 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR):: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Kakra N 24 ° 30' 51.730 " E 79 ° 48 ' 33.460 " to N 24 ° 32 ' 5.359 E 79 ° 50' 15.273 " North Latitude N 24 ° 31 ' 58.110 " E 79 ° 50 ' 16.236 " to N 24 ° 31 ' 5.910 E 79° 48 ' 33.590 " East Longitude.

SCHEDULE

Tahsil- Bijawar District- Chhatarpur

Forest Range - Kishangarh Buffer

ForestDivision - Panna Tiger Reserve

Details of Land Included

S.No. Name of

Description of Boundaries

Khasra No.

Area (Hectares)

Name of Village

Proposed Forest Block

Present head of land

7

6

4

5

1

2

3

1

Kakra Kakra

0.045

10

0.024

2

12

M.P. Govt . Forest Department

3

13

0.166

0.057

4

14

5

15

0.036

North - South- Eastern boundary of Kishangadh Core Rangefrom Pillar No. 15 to 1 of proposed Forest block and Pillar No. 1 to 3 ofproposed Forest Block . East Pillar No. 3 to 8 of

6

45

0.429

7

47

0.267

8

0.04

51/4

9

0.202

18/2

10

0.23

25

proposed Forest Block . South- Pillar No. 8 to 12 of proposed Forest Block and till Pillar No. 38 of proposed Forest Block Naguwa.

11

31

0.417

12

32

0.364

13

0.238

33

14

36

0.551

West- Pillar No. 38 to 34 of proposed Forest Block Naguwa and Pillar No. 13 to 15 of proposed Forest Block Kakra .

15

0.486

236/2

1.08

16

21

17

0.311

23

Excluded Land Patch from the Forest Block whose boundaries are as follows: -

18

0.518

30

North - Pillar No. 14 to 17.

19

0.324

42

20

0.458

48

21

64

0.975

East Pillar No. 17 . South- Pillar No. 17 to 18 and 14 . West- Pillar No. 14 .

22

0.283

22

0.226

23

24

0.222

34

24

35

0.304

25

0.458

26

39

27

0.15

43 भाग 1 ]

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
 59
60
61
62
63
64
65
66
67
 68
69
 70
71
72

2169 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

  65      0.624
 149      0.514
 49/5      0.709
 49/7      1.011
 51/2      0.526
 51/5      0.04
 107/2     0.121
 239/2     0.202
 52/3      0.546
 52/8      0.243
 55/3      0.324
 60/3      0.607
 100/1     0.198
  110      0.174
  113      0.129
  114      0.279
  115      0.482
  125      0.016
  193      0.749
303/111    0.231
  52/4     0.162
  55/2     0.324
  102      0.186
  134      0.016
  142      0.057
 174/2     0.405
 204/2     0.486
  56/2     0.202
  70/1     1.214
   76      0.101
  99/1     0.101
  143      0.113
 144/2     0.024
 145/2     0.462
 165/2     0.113
  166      0.223
 167/2     0.243
 235/12    0.729
  56/3     0.405
  70/3     0.445
   92      0.202
 100/2     0.121
  131      0.045
 151/2     0.101
 152/2     0.243

2170

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

 73                              173      0.271
 74                             200/2     0.486
 75                             235/11    0.506
 76                             60/1/2      1
 77                            60/12/1/2  0.283
 78                             60/1/3     1.5
 79                             60/1/4     1.2
 80                             60/1/5     1.2
 81                             60/1/6     1.2
 82                              60/4     0.971
 83                              105      0.146
 84                             235/10    0.445
 85                              60/5     0.951
 86                              60/6     0.729
 87                             60/11     0.526
 88                              94       0.134
 89                              141      0.024
 90                             158/1     0.821
 91                             235/8     0.425
 92                            306/145    0.271
 93                            307/1/150  0.599
 94                              60/8     0.809
 95                             60/12/2   0.098
 96                                       0.466
                                 67
 97                              68/3     0.628
 98                             60/10     0.688
 99                              70/2     0.486
100                              103      0.093
101                              106      0.073
102                              128      0.016
103                              169      0.38
104                              194      0.648
105                              196      0.547
106                             235/9     0.364
107                              66       1.246
108                              70/4     0.445
109                              70/5     0.405
110                             70/7/2     1.6
111                              73/2     0.121
112                                       0.02
                                 81
113                              82       0.032
114                              195      0.138
115                              75/2     0.162
116                              78       0.028
117                              99/2     0.101

भाग 1 ]

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145.
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

2171 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

  144/1     0.02
  145/1    0.101
   79       0.032
   80      0.024
   86       0.032
   87       0.024
   88       0.069
   93       0.089
307/2/150   0.162
   89       0.016
   90       0.263
   97       0.219
   119      0.922
   120      0.02
  158/2     0.405
   177      0.866
   178      0.502
  95/1      0.045
  95/2      0.045
  95/3      0.045
  95/4      0.046
  95/5      0.045
   95/6     0.045
   95/7     0.045
   96       0.077
   98       0.113
   168      0.376
  176/2     0.202
   101      0.247
  112/1     0.279
   109      0.105
   111      0.247
  112/2     0.324
   123      0.061
   126       0.02
   172      0.445
   198      0.769
   199      0.668
   202      0.672
  210/2     0.346
  235/5     0.405
  235/6     0.405
  235/7     0.405
  Total: -  56.84

2172

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024

[भाग 1

Kakra

Kakra

161

162

0.575

162

176

0.491

M.P. Govt.

Forest

Department

 163                             179      0.292
 164                             234      1.19
 165                             235      2.097
 166                             236      5.527
 167                             237      1.15
 168                             238      1.11
 169                             240      2.33
 170                             293      0.321
 171                             50       2.251
 172                              9       7.32
 173                             104     0.243
 174                            107/1     2.217
 175                             118     0.514
 176                             121      0.036
 177                             122      0.012
 178                             124      0.02
179                              127      0.032
180                              129     0.024
181                              130      0.077
182                              132      0.012
 183                             133     0.028
184                              135      0.02
185                              136      0.02
186                              137      0.049
187                              138      0.45
188                              139      0.016
189                              140     0.036
190                              150      0.131
191                             151/1    0.388
192                             152/1     0.886
193                              153      0.751
194                              154     0.049
195                              155     0.073
196                              156      2.185
197                             157/1     0.421
198                             157/2     0.421
199                              159     0.097
200                              16       0.012
201                              160     0.434
202                              161      0.1
203                              163     0.102
204                              164      0.22
205                             165/1    0.117

भाग 1 ]

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
 225
 226
227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250

2173 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024

167/1     0.539
 17       0.024
170/1     0.19
170/2     0.202
 171      0.421
174/1     1.035
 175      0.379
 18/1     2.047
 180      0.093
 181      0.069
 182      0.819
 183      0.069
 184      0.594
 185      0.677
  186     0.358
 187       0.57
 188      0.709
  189     0.547
 190      0.668
 191      4.035
  192      0.571
  197      0.591
  20       0.117
 200/1     6.827
  203      0.259
 204/1     0.348
  206      0.324
  207      0.433
  208      0.332
  209      0.709
 210/1     0.095
  211      0.36
  212      0.174
  213      0.247
  215      0.194
  216      0.235
  217      0.146
  218      0.174
  219      0.239
  220      0.348
  221      0.991
  222      0.301
  223      0.005
  226      0.039
  227      0.085

2174

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

[भाग 1

 239/1      5.243
   26       0.032
   27      0.028
   28      0.028
   29      0.049
  292         0
   37      0.016
   38       0.028
  49/1      6.205
  60/7      0.607
  60/9      0.607
   61       0.722
   62       0.498
  68/1      0.287
  68/2      0.198
   69       0.384
  70/6      0.202
   71       0.117
  73/1      0.651
   74       0.371
  75/1      0.743
   77       0.049
   91       0.154
Total : -  80.256

137.096

Grand Total : -

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change , Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 137.096 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No 0029 / अ-20 (1 ) वर्ष 2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and Order of Sub -Divisional Officer ( Revenue) and Land Acquisition Officer, Bijawar and District Chhatarpur, case number/ 0015/अ-82 /2021-22 dated 20.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other reasons : - Non - forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue ) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -

1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex- Officio Dy. Secy.

2175

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2024

क्रमांक / FOR/ 9/ 0001 / 2024 - Sec - 3-10 ( FOR) : भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड कदवारा N 24 ° 31 ' 14.636 " E 79 ° 45 ' 7.913 " से N 24 ° 31' 14.574 E 79° 46' 6.191 " उत्तर अक्षांश तथा N 24 ° 30' 4.138 " E 79° 44' 45.874 " से N 24° 29' 58.597 E 79° 46' 57.893 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला- छतरपुर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

क्र.

अनुसूची

तहसील -बिजावर

वन परिक्षेत्र -किशनगढ़ बफर वनखण्ड की सीमाऐ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

4 1

2

3

1 कदवारा कदवारा म.प्र. शासन वन विभाग

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

7

6

5

उत्तर- मुनारा क्र. 01 से 4 तक ।

0.486

8/2

पूर्व- मुनारा क्र. 4 से 13 तक ।

0.21

240

दक्षिण मुनारा क्र 13 से 38 तक ।

0.243

20/2/1

0.105

101/1

0.188

102/1

पश्चिम मुनारा क्र. 38 से 39 तक एवं कक्ष क्र. 511 बी की सीमा लाईन से होते हुये मुनारा क्र . 01 तक ।

0.071

231/1

232/1

0.113

0.075

288/1

0.235

402/3/1

0.243

20/2/2

0.105

101/2

0.188

102/2

0.071

231/2

232/2

0.114

288/2

0.074

0.235

402/3/2

0.539

39/2

0.405

39/3

1.339

93

0.239

94

97

0.802

1.157

100

0.87

206 2176

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

[भाग 1

418/1/1     2.023
  107       0.02
  108       0.158
  109       0.235
  110       0.235
  114       0.097
  115       0.312
  116       0.219
  117       0.178
 120/2      0.02
  121       0.182
122/1/1     0.073
  124       0.239
  126       0.239
  118       1.003
  119       0.607
 120/1      1.866
122/1/2     2.023
122/1/3     2.023
122/1/4     2.023
 122/2      0.405
  127       0.239
  129       0.291
 132/5      0.809
 132/2      0.057
 132/3      0.061
  134       0.093
  169       0.154
 420/2      2.023
  135       0.101
  279       0.178
  327       0.198
  137       0.04
  268       0.235
  269       0.275
  273       0.065
  298       0.11
  321       0.518
 412        0.502
  413       0.069
 138/2      0.073
 205/2      0.162
 406        2.116
  409       2.181
 415        0.713

2177

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

 69                              140      0.085
 70                              289       0.91
 71                              331      0.081
 72                              143      0.198
 73                              147      0.134
 74                              218      0.049
 75                              237      0.861
 76                              249      0.125
 77                              286      0.316
 78                              320      0.425
 79                              330       0.47
 80                              341      0.995
 81                              350      0.251
 82                              407       0.02
 83                              414      0.995
 84                              145      0.061
 85                              161      0.134
 86                              171       0.04
 87                              215      0.129
 88                              275      0.219
 89                              281       0.308
 90                              304       0.259
 91                              306      0.474
 92                              323       0.214
 93                              326       0.243
 94                              343       0.227
 95                              349       0.34
 96                              392      0.959
 97                              393       0.858
 98                              395       0.413
 99                              396       0.858
100                              146       0.085
101                              162       0.057
102                              301       0.239
103                              148       0.121
104                              198       0.012
105                              260       0.085
106                              149       0.065
107                              190       0.053
108                              192       0.057
109                              150       0.02
110                              200       0.093
111                              256       0.142
112                              309       0.283
113                              151       0.081

2178

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
 158

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

[भाग 1

 172       0.085
 287       0.235
 319       0.47
 410       0.373
 152       0.065
181/2      0.04
 197       0.008
 248       0.409
267/4      0.243
267/5      0.202
267/6      0.202
 293       0.109
 303       0.356
333/10     0.547
 153       0.065
 202       0.113
 255       0.239
 258       0.194
  300      0.146
 154       0.024
 223       0.413
 280       0.186
 290       0.138
 335/2     0.981
 156       0.097
  183      0.069
 216       0.024
  217      0.077
  285       0.45
  302       0.247
  157       0.049
  159       0.125
  163       0.105
  224       0.382
  283       0.251
  291       0.21
  324       0.186
  329       0.376
  348       0.344
  160       0.142
  164       0.101
  167       0.061
  179       0.304
  222       0.255
  165       0.129

2179

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

 159                             170       0.049
 160                             180       0.178
161                              225       0.247
 162                             226       0.101
163                              274       0.235
 164                             307       0.384
 165                             342        0.21
166                               351      0.372
 167                             168       0.093
 168                             173/3     0.032
 169                             270       0.085
 170                             271       0.012
171                              272       0.397
172                              310       0.121
173                               345      0.049
174                              419/8     2.023
175                              176/1     0.053
176                              242        0.19
177                              243       0.478
178                              244       0.166
179                              245/1     1.063
180                              317/1     0.069
181                              411       0.709
182                              176/2     0.052
183                              267/2     0.304
184                              317/2     0.069
185                              177       0.194
186                              253       0.138
187                              419/7     2.023
188                              178       0.093
189                              181/1     0.101
190                               182      0.097
191                              184       0.069
192                              247       0.458
193                              297       0.275
194                               325      0.158
195                               185       0.04
196                              295       0.182
197                               186      0.032
198                              189       0.599
199                               282      -0.166
200                               188      0.028
201                               191      0.081
202                              204        0.057
203                              234       0.096

2180

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

 204
 205
206
207
208
 209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

[भाग 1

 266/3      0.688
  296       0.312
  318       0.312
  194       0.012
  261       0.194
  347       0.077
  195       0.024
  196       0.097
  233       0.081
  235       0.222
  259       0.223
  267/3     0.202
  315       0.182
  220/2     0.356
  337       0.591
 418/2      0.275
 418/3      0.344
 418/4      0.235
 418/5      0.178
205/1/1/1    0.49
  227       1.647
  236       0.352
  245/2     0.373
  284       0.255
  332/1     0.251
  379       0.634
  250       0.304
  251/1      0.32
  251/2     0.328
  312       0.109
  314       0.162
  322       0.214
  328       0.348
  252       0.255
  299        0.34
  254       0.089
  257       0.174
  266/1     0.713
267/1/1/1   1.736
267/1/1/2    1.732
267/1/2/1   0.688
  276       0.081
  305       0.348
  308       0.158
  313       0.146

भाग 1 ]

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2181

346

0.089

358

0.129

359

0.125

378/2

0.314

378/3

0.518

381

0.308

278

0.474

294

0.299

311

0.15

316

0.134

333/1

1.056

0.061

333/4

0.506

333/6

1.55

333/8

0.731

0.466

333/9

333/11

0.417

333/12

0.372

333/2

0.316

333/5

0.458

333/7

0.413

335/1/1/1 0.594

335/1/1/2 1.574

335/1/1/3 4.189

335/1/2

0.405

335/1/3

0.607

335/1/4

0.202

336/1

0.555

338/1

0.405

339/1

0.636

402/1/2

3.642

367

0.53

368

0.073

373

0.518

375

0.206

376

0.494

378/1

0.798

377

1.68

380

0.462

383

0.632

384

0.304

417

0.077

387

0.575

394

0.773

416

0.344 2182

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

294                               388/2      0.837
295                               389        1.692
296                               399/2      0.963
297                              400/1       0.737
298                               401        1.542
299                               402/2      3.027
300                               403        0.619
301                               404        0.138
302                               405        0.745
303                              402/1/1     2.582
304                             418/1/2/1      2
305                             418/1/2/2    2.023
306                              418/1/3     2.023
307                              418/1/4     1.619
308                             418/1/5/1    0.405
309                             418/1/5/2    0.405
310                             418/1/5/3    0.405
311                             418/1/5/4    0.405
312                              418/1/5/5   0.404
313                              418/1/6     2.023
314                              418/1/7     2.023
315                              418/1/8/1   2.023
316                             418/1/8/2      2
317                              418/1/9     2.023
318                              418/1/10    2.023
319                              418/1/11      2
320                               419/1      2.023
321                               419/2      2.023
322                               419/3      2.023
323                               419/4       2.023
324                               419/5      2.023
325                               419/6      2.023
326                               419/9       1.619
327                               419/10      2.023
328                               419/11      1.011
329                               419/12      2.023
 330                              419/13      2.023
331                               419/14      2.023
 332                              419/15      2.023
 333                              419/16      2.023
 334                              420/1       1.91
 335                              420/3       2.023
 336                              420/4       2.023
 337                              420/5       2.023
338                               420/6       2.023

2183

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

339                             420/7/2       2
340                             420/7/3       2
341                             420/7/4       2
342                              421/1      2.023
343                              421/2      2.023
344                              421/3      2.023
345                              421/4      2.023
346                              421/5      2.023
347                             421/6/1       2
348                              421/7      2.023
349                              421/8      2.023
350                              421/9      2.023
351                              421/10     2.023
352                              421/11     2.023
353                              425/1      2.023
354                              425/2      0.061
355                              425/3      0.279
356                              425/4      2.023
357                              425/5      2.023
358                              425/7      2.023
359                              425/8      2.023
360                               344       0.113
361                               408       0.129
                                 योगः-     227.583
362  कदवारा कदवारा                16        0.77

म.प्र. शासन वन

विभाग

363                                       9.497
                                 36
364                              37        5.15
365                              38        0.1
366                              39/1      0.21
367                              45        0.19
368                              75        1.12
369                              423      15.772
370                              424      22.186
371                             425/6     2.381
372                              427      0.149
373                              432      0.297
374                              103
                                          0.364
375                              104       0.721
376                              105       0.04
377                              106      0.425
378                              111      0.737
379                              112      0.526
380                              113       0.287
381                              123       0.741

2184

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024

382

383

384

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400

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418

419

420

421

422

423

424

[भाग 1

125

0.494

128

4.083

130

21.086

131

8.094

132/4

0.405

133

0.024

136

0.093

138/1

0.841

139

0.02

0.016

141

142

0.081

144

0.061

155

0.45

158

0.02

166

0.036

17

18.971

173/1

3.617

173/2

3.792

0.963

174

175

4.521

12.877

18

0.733

181/3

187

0.421

19

20.234

0.028

193

199

0.045

20/1

24.806

201

0.081

203

0.417

205/1/1/2

7.02

0.405

205/1/2

207

0.239

208

0.093

0.17

209

21

25.292

210

0.113

211

0.081

212

0.113

213

0.142

214

0.26

219

0.061

22

25.292

220/1

0.219 भाग 1 ]

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465
466
467

2185 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

  221       0.105
  228       0.105
  229       0.036
   23       13.524
  230       0.142
  238       0.486
  239       0.105
   24       16.187
  241       0.186
  245/3     0.174
  246       0.146
   25       20.715
   26       8.976
  262       0.202
  263       0.113
  264       0.105
  265        0.15
 266/2      0.344
 266/5      0.332
 266/6      0.372
267/1/2/2   0.991
  27        1.854
  277       0.178
   28       12.026
  29        0.522
  292       0.607
  30        13.868
  31        30.638
  32        20.234
  33       16.187
 332/2      0.405
  334       0.725
 336/2      0.202
 338/2      0.202
 339/2      0.405
  34       20.234
  340       0.64
  35       20.234
  352        2.1
  353       2.436
  354       19.02
 355/1      9.142
 355/2      0.951

2186

468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
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506
507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1

  355      10.242
  357       2.703
  360       0.008
  361      0.761
  362       0.202
  363       0.016
  364       0.239
  365       0.251
  366       0.696
  369      0.186
  370       0.231
  371      0.364
  372       0.024
  382       0.235
  385       0.069
  386       0.016
 388/1     0.441
  391       0.061
  397       0.454
  398       0.405
 399/1      0.202
  40       19.744
 400/2      0.202
  41       20.134
  42       16.187
420/7/1     1.289
  422      23.248
  43       25.292
  44        9.087
  48        0.035
  49        1.38
  51        11.7
  52        0.454
  53        0.394
  54        0.012
  76       14.039
  77        12.14
  78       12.998
  79        0.21
  80       0.405

2187 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

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511

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516

517

518

519

520

521

522

523

524

525 0.194

81

0.077

82

0.065

83

0.17

84

0.085

85

0.129

86

0.024

87

0.206

88

0.417

89

0.421

90

0.19

91

0.121

92

0.539

95

0.129

96

0.097

98

8

68

8.013

132/1

0.198

99

690.613

योगः-

918.196

कुल योगः-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 918.196 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छतरपुर के आदेश क्रमांक 0029/ अ-20 (1 )/ भूमि आवंटन/ नजूल/2022-23 दिनांक 20.12.2022 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बिजावर एवं जिला छतरपुर का आदेश क्रमांक / 0016/ अ-82/ 2021-82 दिनांक 20.09.2024 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण । प्रकरण

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर एवं तहसीलदार, बिजावर, जिला छतरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा- 29 के अंतर्गत संरक्षित वन

घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

2188

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

[भाग 1

भोपाल दिनांक 27 मार्च 2024

क्र. FOR -9-0001-2024- Sec-3-दस (FOR) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024-Sec-3- दस (FOR) , दिनांक 27 मार्च 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से द्वारा प्रकाशित किया जाता है. एतद्वारा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव .

Bhopal , the 27th March 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR):: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Kadwara N 24 ° 31 ' 14.636 " E 79 ° 45' 7.913 " to N 24° 31 ' 14.574 E 79° 46' 6.191 " North Latitude N 24° 30' 4.138 " E 79 ° 44' 45.874 " to N 24 ° 29' 58.597 E 79 ° 46' 57.893 " East Longitude .

SCHEDULE

Tahsil- Bijawar District- Chhatarpur

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Details of Land Included

S.No.

Forest Range - Kishangarh Buffer Description of Boundaries

Area (Hectares)

Name of Village

Name of Proposed Forest Block

Present head of land

7

6

1

Khasra No. 5

2

3

4

North . Munara No. From 01 to 4 .

1

0.486

Kadwara Kadwara

8/2

South Munara No. From 4 to 13 .

2

240

0.21

East- Munara No. From 13 to 38 .

M.P. Govt . Forest Department

3

0.243

20/2/1

Munara No. 38 to 39 and

West

4

101/1 0.105

5

Compartment no . Munara No. via limit line of 511B .

102/1 0.188

 6                                                      Till 01 .
                                231/1    0.071
 7                              232/1    0.113
 8                              288/1    0.075
 9                             402/3/1   0.235
10                             20/2/2    0.243
11                              101/2    0.105
12                              102/2    0.188
13                              231/2    0.071
14                              232/2    0.114
15                              288/2    0.074
16                             402/3/2   0.235
17                              39/2     0.539
18                              39/3     0.405
19                               93      1.339
20                               94      0.239
21                               97      0.802
22                               100     1.157
23                               206      0.87
24                             418/1/1   2.023
25                               107      0.02
26                               108     0.158
27                               109     0.235

भाग 1 ]

28
29
 30
 31
 32
33
 34
 35
36
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

2189 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024

 110      0.235
 114      0.097
 115      0.312
 116      0.219
 117      0.178
 120/2    0.02
  121     0.182
122/1/1   0.073
 124      0.239
 126      0.239
 118      1.003
 119      0.607
 120/1    1.866
122/1/2   2.023
122/1/3   2.023
122/1/4   2.023
 122/2    0.405
 127      0.239
 129      0.291
 132/5    0.809
 132/2    0.057
 132/3    0.061
 134      0.093
 169      0.154
 420/2    2.023
  135     0.101
 279      0.178
  327     0.198
 137      0.04
 268      0.235
 269      0.275
 273      0.065
 298      0.11
 321      0.518
 412      0.502
 413      0.069
 138/2    0.073
 205/2    0.162
 406      2.116
 409      2.181
 415      0.713
 140      0.085
 289      0.91
 331      0.081
 143      0.198
 147      0.134
 218      0.049

2190

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

[भाग 1

237

0.861

249

0.125

286

0.316

320

0.425

330

0.47

341

0.995

350

0.251

407

0.02

414

0.995

145

0.061

161

0.134

171

0.04

215

0.129

275

0.219

0.308

281

304

0.259

306

0.474

323

0.214

326

0.243

343

0.227

349

0.34

392

0.959

393

0.858

395

0.413

396

0.858

146

0.085

162

0.057

301

0.239

148

0.121

0.012

198

260

0.085

149

0.065

190

0.053

192

0.057

150

0.02

200

0.093

256

0.142

309

0.283

151

0.081

172

0.085

287

0.235

319

0.47

410

0.373

152

0.065

181/2

0.04

197

0.008

248

0.409 भाग 1 ]

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

2191 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

267/4    0.243
267/5     0.202
267/6     0.202
 293      0.109
 303      0.356
333/10    0.547
 153      0.065
 202      0.113
 255      0.239
 258      0.194
 300      0.146
 154      0.024
 223      0.413
 280      0.186
 290      0.138
 335/2    0.981
 156      0.097
 183      0.069
 216      0.024
 217      0.077
 285      0.45
 302      0.247
 157      0.049
 159      0.125
 163      0.105
 224      0.382
 283      0.251
 291      0.21
 324      0.186
 329      0.376
 348      0.344
 160      0.142
 164      0.101
 167      0.061
 179      0.304
 222      0.255
 165/1    0.129
 170/1    0.049
 180/1    0.178
 225/1    0.247
 226/1    0.101
 274/1    0.235
 307/1    0.384
 342/1    0.21
 351      0.372
  168     0.093
 173/3    0.032

2192

 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

 270     0.085
 271      0.012
 272     0.397
 310      0.121
 345     0.049
419/8     2.023
176/1     0.053
 242      0.19
 243     0.478
 244     0.166
245/1     1.063
317/1    0.069
 411     0.709
176/2    0.052
267/2     0.304
317/2    0.069
 177     0.194
 253     0.138
419/7    2.023
 178     0.093
181/1    0.101
 182     0.097
 184     0.069
 247     0.458
 297      0.275
 325     0.158
 185      0.04
 295      0.182
 186     0.032
 189      0.599
 282     0.166
 188      0.028
 191      0.081
 204      0.057
 234      0.096
266/3    0.688
 296      0.312
 318     0.312
 194     0.012
 261     0.194
 347     0.077
 195     0.024
 196     0.097
 233     0.081
 235     0.222
 259      0.223
267/3     0.202

भाग 1 ]

216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
 240
241
242
243
244
 245
246
247
248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262

2193

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

  315      0.182
 220/2     0.356
  337      0.591
 418/2     0.275
 418/3     0.344
 418/4     0.235
 418/5     0.178
205/1/1/1  0.49
  227      1.647
  236      0.352
  245/2    0.373
  284      0.255
  332/1    0.251
  379      0.634
  250      0.304
  251/1     0.32
  251/2    0.328
   312     0.109
  314      0.162
   322     0.214
   328     0.348
   252      0.255
   299      0.34
   254      0.089
   257     0.174
  266/1    0.713
 267/1/1/1  1.736
267/1/1/2   1.732
 267/1/2/1  0.688
   276      0.081
   305      0.348
   308      0.158
   313      0.146
   346      0.089
   358      0.129
   359      0.125
  378/2     0.314
  378/3     0.518
   381      0.308
   278      0.474
   294      0.299
   311      0.15
   316      0.134
   333/1    1.056
            0.061
   333/4    0.506
  333/6      1.55

2194

 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
279
280
281
 282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024

[भाग 1

  333/8     0.731
  333/9     0.466
  333/11    0.417
  333/12    0.372
  333/2     0.316
  333/5     0.458
  333/7     0.413
 335/1/1/1  0.594
 335/1/1/2  1.574
 335/1/1/3  4.189
 335/1/2    0.405
  335/1/3   0.607
  335/1/4   0.202
  336/1     0.555
  338/1     0.405
  339/1     0.636
 402/1/2    3.642
   367      0.53
   368      0.073
   373      0.518
   375      0.206
   376      0.494
  378/1     0.798
   377      1.68
   380      0.462
   383      0.632
   384      0.304
   417      0.077
   387      0.575
   394      0.773
   416      0.344
  388/2     0.837
   389      1.692
  399/2     0.963
  400/1     0.737
   401      1.542
  402/2     3.027
   403      0.619
   404      0.138
   405      0.745
 402/1/1    2.582
418/1/2/1     2
418/1/2/2   2.023
 418/1/3    2.023
 418/1/4    1.619
418/1/5/1   0.405
418/1/5/2   0.405

भाग 1 ]

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356

2195 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

418/1/5/3  0.405
418/1/5/4  0.405
418/1/5/5  0.404
 418/1/6    2.023
 418/1/7    2.023
418/1/8/1   2.023
418/1/8/2    2
 418/1/9   2.023
418/1/10    2.023
 418/1/11    2
  419/1     2.023
  419/2     2.023
  419/3     2.023
  419/4     2.023
  419/5     2.023
  419/6     2.023
  419/9     1.619
 419/10     2.023
 419/11     1.011
 419/12     2.023
 419/13     2.023
 419/14     2.023
 419/15     2.023
 419/16     2.023
  420/1     1.91
  420/3     2.023
  420/4     2.023
  420/5     2.023
  420/6     2.023
 420/7/2      2
 420/7/3      2
 420/7/4      2
  421/1     2.023
  421/2     2.023
  421/3     2.023
  421/4     2.023
  421/5     2.023
 421/6/1      2
  421/7     2.023
  421/8     2.023
  421/9     2.023
 421/10     2.023
 421/11     2.023
  425/1     2.023
  425/2     0.061
  425/3     0.279
  425/4     2.023

2196

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

[भाग 1

357

425/5

2.023

358

425/7

2.023

359

425/8

2.023

360

344

0.113

361

408

0.129

Total : - 227.583

362 Kadwara Kadwara

16

0.77

363

36/1

9.497

M.P. Govt .

Forest

Department

 364
                                 37/1     5.15
 365
                                 38/1     0.1
 366
                                39/1/1    0.21
 367
                                 45/1     0.19
 368
                                 75       1.12
 369
                                423/1    15.772
 370
                                424/1    22.186
 371
                               425/6/1   2.381
 372
                                427/1    0.149
 373
                                432/1    0.297
 374
                                 103     0.364
 375
                                 104     0.721
 376
                                 105      0.04
 377
                                 106     0.425
 378
                                 111     0.737
 379
                                 112     0.526
 380
                                 113     0.287
381
                                 123     0.741
382
                                 125     0.494
383
                                 128     4.083
384
                                 130    21.086
385
                                131      8.094
386
                                132/4    0.405
387
                                133      0.024
388
                                136      0.093
389
                                138/1    0.841
390
                                139      0.02
391
                                141      0.016
392
                                 142     0.081
393
                                144      0.061
394
                                 155     0.45
395
                                158      0.02

भाग 1 ]

396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
 431
432
 433
 434

2197 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

  166     0.036
 17-Jan   18.971
 173/1    3.617
 173/2     3.792
  174     0.963
  175     4.521
  18      12.877
 181/3    0.733
  187      0.421
  19      20.234
  193      0.028
  199      0.045
  20/1    24.806
  201      0.081
  203      0.417
205/1/1/2  7.02
 205/1/2   0.405
  207      0.239
  208      0.093
  209      0.17
   21     25.292
  210      0.113
  211      0.081
  212      0.113
  213      0.142
  214      0.26
  219      0.061
   22      25.292
  220/1    0.219
   221     0.105
  228      0.105
  229      0.036
   23      13.524
   230     0.142
   238     0.486
   239     0.105
   24      16.187
   241     0.186
  245/3    0.174

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2198

435                            246      0.146
436                             25     20.715
437                             26      8.976
438                             262     0.202
439                            263      0.113
440                            264      0.105
441                             265     0.15
442                            266/2    0.344
443                            266/5    0.332
444                            266/6    0.372
445                           267/1/2/2 0.991
446                             27      1.854
447                             277     0.178
448                             28      12.026
449                             29      0.522
450                             292     0.607
451                             30      13.868
452                             31      30.638
453                             32      20.234
454                             33      16.187
455                            332/2    0.405
456                             334     0.725
457                            336/2    0.202
458                            338/2    0.202
459                            339/2    0.405
460                             34      20.234
461                             340      0.64
462                             35      20.234
463                             352      2.1
464                             353     2.436
465                             354     19.02
466                            355/1    9.142
467                            355/2    0.951
468                             355     10.242
469                             357     2.703
470                             360      0.008
471                             361     0.761
472                             362      0.202
473                             363      0.016

भाग 1 ]

474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
 502
503
504
 505
506
507
 508

2199 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

 364      0.239
 365      0.251
 366      0.696
 369      0.186
 370      0.231
 371      0.364
 372      0.024
 382      0.235
 385      0.069
 386      0.016
 388/1    0.441
 391      0.061
 397      0.454
 398      0.405
 399/1    0.202
 40/1     19.744
 400/2    0.202
  41      20.134
  42      16.187
420/7/1   1.289
  422     23.248
  43      25.292
 44/1     9.087
 48/1     0.035
 49/1      1.38
  51/1     11.7
  52      0.454
  53/1    0.394
  54/1     0.012
  76/1    14.039
  77       12.14
  78      12.998
  79       0.21
  80       0.405
  81       0.194

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2200

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525 82

0.077

83

0.065

84

0.17

85

0.085

86

0.129

87

0.024

88

0.206

89

0.417

90

0.421

91

0.19

92

0.121

95

0.539

0.129

96

98

0.097

68/1

8

132/1

8.013

99

0.198

Total: -

690.613

918.196

Grand Total : -

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 918.196 hectare transferred / mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0029 / 31-20(1 ) वर्ष 2022-23 dated 20.12.2022 of Collector Chhatarpur and Order of Sub-Divisional Officer ( Revenue) and Land Acquisition Officer, Bijawar and District Chhatarpur, case number/0015/3-82/2021-22 dated 20.09.2023 for the purpose of compensatory afforestation . for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other reasons: - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

( B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue) Bijawar and Tehsildar Bijawar District Chhatarpur are as under: -

1. Individual Rights There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land.

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex- Officio Dy. Secy.

2201

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/ 9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड खमरी N 24 ° 31' 2.032 " E 79 ° 54' 13.647" से N 24° 30' 40.237 E 79 ° 55' 16.664 " N उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31 ' 28.093 " E 79 ° 54 ' 38.162 " से N 24° 30' 33.109 " E 79 ° 54' 53.817 " पूर्व देशांत के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील -अमानगंज

जिला- पन्ना

वन परिक्षेत्र अमानगंज बफर

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

वनखण्ड की सीमाऐ

प्रस्तावित

क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र .

वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

ग्राम का नाम

7

5

6

3

4

2

1

खमरी

1

उत्तर मुनारा क्र. 31 से 34 एवं 1 तक खमरी

13

1.01

मुनारा क्र. 1 से 5 तक ।

म.प्र . शासन वन विभाग

2

0.2

175

पूर्व- मुनारा क्र. 5 से 17 तक ।

3

0.3

14

दक्षिण मुनारा क्र. 17 से 25 तक ।

4

0.43

42

पश्चिम मुनारा क्र. 25 से 31 तक ।

5

107

0.31

6

108

0.21

7

116

0.60

8

0.45

124

9

0.18

138

10

0.30

15

11

0.25

24

12

29

0.21

13

0.07

113

14

0.12

114

15

0.34

115

16

120

0.14

17

0.09

121

18

127

0.14

19

0.15

25/1

20

0.02

28/1

21

0.09

25/2

22

0.09

25/3

23

26

0.25

24

0.33

48/2 2202

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

 137      0.17
 27       0.22
31/1      0.13
 95       0.32
28/2      0.16
 106      0.27
 30       0.37
 102      0.11
 31/2     0.12
  32      0.38
134/1     0.02
 33/1     0.17
 45       0.46
46/1      0.47
134/2     0.01
 33/2     0.17
 46/2     0.46
 47       0.49
 142      0.25
 168      0.32
 181      0.60
 182      0.37
 183      0.27
 191      0.16
  41      0.88
 43       0.21
 84       0.34
 111      0.26
112/1     0.08
 159      0.35
  44      0.28
 145      0.21
 48/1     0.34
  65      0.19
 155      0.50
 169      0.38
  49      0.33
  50      0.16
  51      0.11
  52      0.05
  89      0.51
  90      0.19
  94      0.29
161/1     0.10
  53      0.06

भाग 1 ]

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

2203 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

56/1      0.15
 82       0.23
 150      0.50
 164      0.10
 165      0.32
 166      0.26
 55       0.68
 73       0.15
 77       0.37
 167      0.51
56/2      0.06
 58       0.30
 61       0.24
 62       0.18
 81       0.07
 63       0.89
 72       0.21
 78       0.29
 79       0.19
 80       0.24
 131      0.03
 146      0.38
 147      0.34
 148      0.33
 64       0.15
  66      0.31
  67      0.07
163/1     0.38
 170      0.2
 171      0.18
 172      0.26
 173      0.18
 199       0.3
 206      0.34
 68/1     0.05
 68/2     0.04
 69       0.02
 143      0.11
 144      0.12
163/2      0.5
 189      0.35
 196      0.09
 197      0.18
 207      0.47
  70      0.15

2204

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

 74       0.22
 177      0.11
 193      0.21
 71       0.31
 149      0.53
158/1     0.3
 75       0.17
 76       0.42
157/1     0.39
 88       0.37
 91       0.35
  92      0.47
 93       0.06
 194      0.17
  96      0.18
 184      0.5
 187      0.23
 97       0.40
 192      0.21
161/4     0.3
 99       0.18
 100      0.12
 140      0.08
 101      0.08
 139      0.11
 201       0.7
 103      0.40
 104      0.07
 105      0.35
 110      0.16
112/2     0.08
158/2     0.30
 109      0.40
 135      0.32
 119      0.45
 122      0.09
 205      0.52
 123      0.45
 135      0.31
 128      0.19
 129      0.35
 132      0.13
 133      0.06
 160      0.36
 179      0.12

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2205

 160
                               180      0.51
 161
                               186      0.5
 162
                               188      0.31
 163
                               130      0.2
 164
                               151      0.36
 165
                               153      0.2
 166
                               152      0.42
 167
                              157/2    0.36
 168
                               174     0.33
169
                               195      0.15
170
                              198      0.15
171
                              161/3     0.55
172
                              176      0.20
173
                              190      0.45
174
                              178      0.50
175
                              202      0.63
176
                              203      0.56
177
                             161/2     0.55
                                योगः-  49.25
178  खमरी  खमरी
                               1      10.466
179

शासकीय बंजर

भूमि

10

28.710

180

36

0.500

181

37

0.690

182

38

0.440

183

39

0.140

184

117

0.120

185

118

0.300

186

34

0.826

187

11

0.330

188

12

0.350

189

6

8.498

190

7

11.316

191

9

59.090

192

204

0.360

193

8

0.162

194

16

0.640

195

17

0.910

196

18

5.450

197

19

0.200

198

20

0.450

199

21

0.450

200

22

0.240

201

23

0.240

202

57

1.600

203

35

0.570 2206

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

[भाग 1

40

0.450

54

0.200

59

3.340

60

0.240

83

0.490

85

0.200

86

0.050

87

0.440

98

0.150

125

0.250

126

0.700

141

0.620

154

0.600

156

0.740

162

0.480

185

0.050

200

1.060

208

11.980

209

0.060

योगः- 155.148

204.40

कुल योगः-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 204.40 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0056 / अ -20(3 ) वर्ष 2022-23 दिनांक 12.12.2022 एवं न्यायालय कलेक्टर , पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0014/ अ -82 / 2021-23 दिनांक 27.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित/ नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुन्नौर एवं तहसीलदार, अमानगंज जिला पन्ना द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । 2. सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

भोपाल दिनांक 1 अप्रैल 2024

क्र. FOR- 9-0001-2024-Sec-3-दस (FOR ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024- Sec-3- दस(FOR) , दिनांक 1 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

2207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

Bhopal , the 1st April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Khamri N 24° 31 ' 2.032 " E 79 ° 54' 13.647 " to N 24 ° 30 ' 40.237 E 79 ° 55' 16.664 " North Latitude and 79 ° 54' 24.232 " E 24 ° 30' 43.363 " N to N 24 ° 30 ' 33.109 " E 79 ° 54' 53.817 " East Longitude .

SCHEDULE

Tahsil- Amanganj

District- Panna

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Forest Range -Amanganj Buffer Description of Boundaries Details of Land Included :

S.No.

Khasra No.

Area (Hectares)

Name of Proposed Forest Block

Present head of land

Name of Village

7

6

4

5

3

2

1

Khamri

1 Khamri

1.01

13

North- From Pillar No. 31 to 34 and 1 and from Pillar No. 1 to 5.

2

0.2

175

East - From Pillar No. 5 to 17 .

M.P. Govt. Forest Department

3

0.3

14

South From Pillar No. 17 to 25 .

West From Pillar No. 25 to 31 .

4

42

0.43

107

0.31

5

6

0.21

108

0.60

7

116

8

0.45

124

0.18

9

138

10

0.30

15

11

0.25

24

0.21

12

29

13

0.07

113

14

0.12

114

15

0.34

115

16

0.14

120

0.09

17

121

0.14

18

127

19

0.15

25/1

20

0.02

28/1

21

0.09

25/2

22

0.09

25/3

23

0.25

26

24

0.33

48/2

25

0.17

137

0.22

26

27

27

0.13

31/1 2208

   28
   29
   30
01     )
   31
   32
   33
   34
   35
   36
   37
   38
   39
   40
   41
   42
   43
   44
   45
   46
   47
   48
   49
   50
   51
   52
   53
   54
   55
   56
   57
   58.
   59
   60
   61
   62
   63
   64
   65
   66
   67
   68
   69
   70
   71

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

 95     0.32
28/2    0.16
 106    0.27
 30     0.37
 102     0.11
 31/2    0.12
  32    0.38
134/1   0.02
 33/1    0.17
 45      0.46
46/1     0.47
134/2    0.01
 33/2    0.17
 46/2    0.46
 47      0.49
 142     0.25
 168     0.32
 181     0.60
 182     0.37
 183     0.27
 191     0.16
  41     0.88
  43     0.21
  84     0.34
 111     0.26
112/1    0.08
 159     0.35
  44     0.28
 145     0.21
 48/1    0.34
  65     0.19
 155     0.50
 169     0.38
  49     0.33
  50     0.16
  51     0.11
  52     0.05
  89     0.51
  90     0.19
  94     0.29
161/1    0.10
  53     0.06
 56/1    0.15
  82     0.23

भाग 1 ]

 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
96
 97
 98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

2209 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

 150     0.50
 164     0.10
 165     0.32
 166     0.26
  55     0.68
  73     0.15
  77     0.37
 167     0.51
 56/2    0.06
  58     0.30
  61     0.24
  62     0.18
 81      0.07
  63     0.89
  72     0.21
 78      0.29
  79     0.19
 80      0.24
 131     0.03
 146     0.38
 147     0.34
 148     0.33
 64      0.15
 66      0.31
  67     0.07
163/1    0.38
 170     0.2
 171     0.18
 172     0.26
 173     0.18
 199     0.3
 206     0.34
 68/1    0.05
 68/2    0.04
 69      0.02
 143     0.11
 144     0.12
163/2    0.5
 189     0.35
 196     0.09
 197     0.18
 207     0.47
 70      0.15
 74      0.22

2210

 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
126
 127
128
 129
 130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
 140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

 177     0.11
 193     0.21
 71      0.31
 149     0.53
158/1    0.3
 75      0.17
 76      0.42
157/1    0.39
 88      0.37
 91      0.35
 92      0.47
 93      0.06
 194     0.17
 96      0.18
 184     0.5
 187     0.23
 97      0.40
 192     0.21
161/4    0.3
 99      0.18
 100     0.12
 140     0.08
 101     0.08
 139     0.11
 201     0.7
 103     0.40
 104     0.07
 105     0.35
 110     0.16
112/2    0.08
158/2    0.30
 109     0.40
 135     0.32
 119     0.45
 122     0.09
 205     0.52
 123     0.45
 135     0.31
 128     0.19
 129     0.35
 132     0.13
 133     0.06
 160     0.36
 179     0.12
 180     0.51

2211

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

161                            186     0.5
162                            188    0.31
163                            130     0.2
164                            151    0.36
165                            153     0.2
166
                               152    0.42
167
                              157/2   0.36
168
                               174    0.33
169                            195    0.15
170                            198    0.15
171                                   0.55
                              161/3
172                            176    0.20
173                            190    0.45
174                            178     0.50
175                            202    0.63
176                            203    0.56
177                                   0.55
                              161/2
                              Total:- 49.25
178   Khamri Khamri
                                1     10.466

Barren

Govt. Land

179
                               10    28.710
 180
                               36     0.500
181
                               37     0.690
 182
                               38     0.440
183
                               39     0.140
184
                               117    0.120
185
                               118    0.300
186
                               34     0.826
187
                               11     0.330
188
                               12     0.350
189
                                6     8.498
190
                                7    11.316
191
                               9     59.090
192                           204     0.360
193
                               8      0.162
194                            16     0.640
195
                               17     0.910
196
                               18     5.450
197                                   0.200
                               19
198                            20
                                      0.450
199                            21     0.450
200
                               22     0.240
201                            23
                                      0.240
202
                               57     1.600
203
                               35     0.570

2213

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/ 9/0001/2024- Sec - 3-10 ( FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड गहदरा N 24° 32' 58.453 " E 79 ° 57' 51.173 " से N 24° 32' 39.912 E 79 ° 59' 32.610 " उत्तर अक्षांश तथा N 24° 31 ' 58.093 " E 79 ° 57 ' 52.318" से N 24 ° 32' 51.932 E 79 ° 57 ' 47.725 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

जिला- पन्ना

वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना

प्रस्तावित

क्र.

अनुसूची

तहसील - पन्ना

वन परिक्षेत्र अमानगंज बफर

वनखण्ड की सीमाऐ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

भूमिका वर्तमान मद

4

3

1

2

गहदरा

गहदरा

1

2

म.प्र . शासन वन विभाग

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

खसरा क्र .

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

7

6

5

उत्तर

0.260

2/1

कृत्रिम सीमा लाईन मुनारा क्र. 1 से 16 तक ।

0.260

24/1

पूर्व-

0.290

कृत्रिम सीमा लाईन मुनारा क्र. 16से 43 तक ।

445/1

दक्षिण

0.290

454/2

कृत्रिम सीमा लाईन मुनारा क्र. 43से 70 तक ।

0.260

2/2

0.260

24/2

पश्चिम कृत्रिम सीमा लाईन मुनारा क्र. 70से 80 एवं 01 तक ।

0.290

445/2

0.260

2/3

0.260

24/3

0.170

445/3

0.130

454/1

0.270

2/4

0.250

24/4

0.140

245/1

0.450

246

0.690

3/1

0.370

376

0.140

245/2

0.690

3/2

0.500

301/1

0.800

488

0.150

245/3

0.710

3/3 2214

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

301/2     0.510
 103      0.150
 251      0.360
 253      0.130
 255      0.280
 258      0.180
  4       1.500
 153      0.120
  6       1.890
  7       2.000
  8       2.060
  9       1.680
 11       0.800
 423      1.060
  12      1.020
 15/1     0.710
 273      0.860
 446      0.930
 15/2     0.630
 149      0.110
  16      2.120
  19      0.200
  20      0.510
  21      0.240
  40      1.290
 443      0.230
 80/1     0.300
  22      0.510
  34      0.700
  77       0.350
  26       1.700
  28      1.860
  27      0.740
 191      0.800
  41       1.630
 178       0.260
  29       1.420
 214       0.060
 254       0.140
  30       0.380
 302       1.450
 303       0.080
 104      0.090
 259       0.140
 260       0.210

भाग 1 ]

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

2215 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

  32      0.390
44/3/4     0.590
  36       0.750
  37       0.310
 482       1.240
  39       1.100
  42       1.500
  43       1.120
 44/1      0.500
 44/2      0.500
44/3/1     0.400
44/3/2     0.500
  252      0.230
44/3/3     1.000
  190      0.350
  48       0.170
  49       1.360
  94       0.480
 54/1      0.590
 54/2      0.590
 54/3      0.590
 54/4      0.410
 55/1      0.180
 55/2      0.580
  189      0.140
  56       0.750
  62       0.800
  65       0.400
  60       1.120
   63      1.200
  272      0.900
  305      0.360
  306      0.390
   67      0.400
   68      0.730
 80/2      0.170
   69      0.280
   70      1.590
  72/1     0.130
  208      0.130
 219/1     0.100
  72/2     0.820
   86      0.570
   89      0.340
  233      0.720

2216

 114
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157
158

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

[भाग 1

 234      0.430
 235      0.260
 73       0.490
 74       1.010
 238      0.720
 240      0.500
 241      0.400
 481      0.950
  76      0.300
219/2     0.060
 78       1.020
 79       0.610
 91       0.300
 82       0.500
219/3     0.040
 83       0.760
 84       0.710
 90       0.490
 87       0.040
 88       0.150
 151      0.160
 92       0.430
 265      0.430
 93       0.260
 106      0.320
 119      0.180
 143      0.190
 231      0.580
 377      0.840
 95       0.530
 202      0.130
 203      0.120
 451      0.800
 96       0.280
 226      0.180
 392      1.080
 97       0.530
 123      0.210
 308      0.400
 98       0.290
 124      0.090
 380      1.890
 389      0.340
 100      0.670
 105      0.210

भाग 1 ]

159
160
161
162
163
164
165
166
167
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196
197
198
199
200
201
202
203

2217

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

 138      0.160
 140      0.090
113/1     0.260
 172      0.170
318/4     0.130
 388      0.860
113/2     0.210
318/2     0.400
384/2     0.460
 114      0.470
 287      0.320
 120      0.090
 137      0.110
 155      0.060
 128      0.120
 329      1.030
 131      0.080
 132      0.070
 133       0.130
 135      0.060
 249       0.800
 250       0.170
 261       0.070
 341/1    0.380
381/2     0.390
 387/1    0.540
 142       0.070
 285      0.050
 382/2    0.430
 395/2     0.550
 201       0.630
 209       0.570
 210       0.030
 150       0.240
286/1      0.450
358/3      0.370
 156       0.100
 161       0.090
 167       0.080
 170       0.130
 177/1     0.038
198/1      0.018
199/1      0.080
264/1      0.026
269/1      0.066

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024

2218

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

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239

240

241

242

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244

245

246

247

248 0.038

177/2

0.018

198/2

0.080

199/2

0.026

264/2

0.066

269/2

0.038

177/3

0.018

198/3

0.080

199/3

0.026

264/3

0.066

269/3

0.038

177/4

0.018

198/4

0.080

199/4

0.026

264/4

0.066

269/4

0.038

177/5

0.018

198/5

0.080

199/5

0.026

264/5

0.066

269/5

0.070

184

0.140

186

192

0.570

200

0.230

206

0.060

211

0.130

212

0.130

0.100

213

223

0.170

466

0.670

216

0.070

0.090

217

0.150

218

331

0.910

370

0.100

490

0.320

224

0.070

225

0.090

0.280

247

0.800

398/2

262

0.430

263

0.070

309

0.950

366

1.500

270

0.840 भाग 1 ]

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
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265
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267
268
269
270
271
272
273
 274
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276
277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
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 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293

2219 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

275/2     1.210
 280      0.810
 281      0.990
 282      0.400
 283      0.850
286/2     0.450
358/5     0.360
 288      0.190
 289      0.380
 290      0.890
 293      0.080
 311      0.420
 291      0.430
 359      0.350
381/1      0.260
 292      0.160
 299       0.900
 447       0.500
 489       0.440
 295       0.930
 296       1.080
 297       0.030
 304/1     0.340
  393      0.160
 400       1.060
  307      1.010
  448      0.490
  486      0.760
  314      0.250
 318/1     0.410
 343/1     0.380
 384/1     0.450
 318/3     0.860
 343/2     0.380
  337      0.180
 358/1     0.370
 341/2     0.370
 381/3     0.400
 387/2     0.540
  344      0.650
  396      0.570
  399      0.530
  346      0.880
 401/1     1.240
  449      0.500

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024 2220

294                            349/1     0.130
295                            349/2     0.300
296                             354      0.700
297                            349/3     0.130
298                           350/2/1    0.666
299                           350/2/2    0.667
300                           350/2/3    0.667
301                             352      0.950
302                             355      0.110
 303                            397      0.910
304                             356      0.180
 305                            442      1.120
 306                           358/2     0.370
307                            386/1     0.470
308                            358/4     0.370
309                            386/2     0.480
310                             361      0.540
 311                            362      0.450
312                             375      0.480
 313                            379       0.550
314                             369       1.750
 315                            372       0.370
 316                            382/1     0.440
 317                            395/1     0.550
 318                           385/1/1    0.130
 319                           385/1/2    0.120
 320                            385/2     0.250
 321                            394/2     0.417
 322                            398/1     1.000
 323                            401/2     1.240
 324                             493      0.770
 325                             430      0.810
 326                             432      0.420
 327                             441      0.710
 328                             440      1.380
 329                             452      2.020
 330                             453      1.230
 331                             455      1.500
 332                             458      1.750
 333                             459      2.000
 334                             464      1.160
 335                             465      1.190
 336                             467      1.210
 337                             468      2.000
 338                             469      1.210

2221

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

339                              470      2.000
340                              471      1.210
341                              472      1.270
342                              477      1.210
343                              483      1.220
344                              485      1.220
345                              491      1.250
346                              492      1.570
347                             394/1     0.083
348                             304/2     0.330
                                योगः-     184.250
349    गहदरा    गहदरा            444       1.480
                                 409       0.470

शासकीय

बंजर भूमि

350

351                              438       0.220
352                              412       0.690
353                              422       0.470
354                              413       0.280
355                              402       3.470
356                              408       0.840
357                              405       1.600
358                              436       0.690
359                              403       1.660
360                              418       0.370
361                               421      0.120
362                               407      0.380
363                              411       0.200
364                               417      0.330
365                               439      0.430
366                               404      1.360
367                               406      0.840
368                               437      0.240
369                               410      0.250
370                               416      0.280
371                               435      0.560
372                               419       0.360
373                               279       0.650
374                               278       0.920
375                               420       0.250
 376                              414       0.430
 377                              433       0.190
 378                              426       0.280
 379                              427       0.370
 380                              457       0.820
 381                              456       0.740
 382                              473       1.240

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2222

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427 476

0.032

368

0.030

462

1.630

363

0.550

371

0.370

367

1.820

461

0.760

450

0.800

126

0.090

176

0.260

169

0.130

122

0.060

171

0.230

125

0.040

187

0.800

127

0.070

345

0.670

340

0.520

342

0.550

25

1.370

13

0.980

5

1.870

45

1.520

1

1.142

115

12.210

110

0.290

109

0.710

188

0.300

47

4.857

50

0.270

46

0.350

193

0.120

64

0.150

66

1.200

59

1.550

57

0.050

58

1.500

52

4.650

85

0.320

196

0.370

53

1.133

61

0.780

117

15.548

116

0.620

276

0.450 भाग 1 ]

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

2223 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

277

0.320

415

0.340

428

0.340

429

0.090

431

0.050

10

1.860

228

0.220

154

0.090

227

0.290

215

0.030

230

0.070

160

0.150

141

0.040

134

0.030

136

0.130

121

0.360

221

0.030

220

0.590

164

0.090

158

0.300

204

0.150

194

0.580

159

0.080

229

0.730

157

0.140

144

0.990

179

0.070

222

0.060

183

0.290

185

0.330

168

0.090

195

0.350

0.100

175

315

0.670

294

0.180

434

1.000

243

0.190

383

0.080

324

0.100

300

0.040

312

0.430

71

0.070

320

2.640

266

0.230

332

0.090 2224

 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
499
 500
 501
 502
503
504
505
506
507
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510
511
512
513
514
515
516
517

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

[भाग 1

 327      12.545
 328       0.290
 326       9.260
 330      14.480
 81        0.030
 284       0.950
 353       0,500
 365       2.410
 364       1.320
 391       0.550
 248       0.170
 14        3.250
 236      0.250
 38       0.090
 425      0.780
 424      0.080
 357      0.180
 239      0.410
 256      0.350
 338      0.530
 313      1.150
 360      0.060
 23       0.860
 242      0.110
 378      0.440
 257      0.090
298       0.040
310       0.580
319       0.050
339       0.310
347       0.320
316       0.890
 33       0.050
334       1.080
 31       0.070
237       0.160
244       0.120
390       1,100
 17       0.470
325       1.010
348       0.520
 51       1.000
373       0.130
321       0.150
267       1.320

2225 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530 322

0.380

75

0.060

317

0.460

351

0.400

35

0.750

18

0.050

271

0.320

18

0.450

350/1

7.690

374

0.530

232

0.290

268

0.490

323

0.320

174.997

योगः-

कुल योगः- 359.25

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016 - FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 359.25 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0051/ अ-20 (3) वर्ष 2022-23 दिनांक 23.12.2022 एवं न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0015 / अ-82/ 2022-23 दिनांक 27.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण :- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना एवं तहसीलदार, पन्ना , जिला पन्ना द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा , पदेन उपसचिव.

भोपाल दिनांक 1 अप्रैल 2024

क्र. FOR- 9-0001-2024-Sec-3-दस(FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR-9-0001-2024-Sec-3- दस (FOR ) , दिनांक 1 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2226

[भाग 1

Bhopal , the 1st April 2024

No./FOR/9/0001/2024-Sec-3-10(FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Gahadra N 24 ° 32' 58.453 " E 79 ° 57 ' 51.173 " to N 24 ° 32' 39.912 E 79 ° 59' 32.610" North Latitude and N 24° 31 ' 58.093 " E 79° 57' 52.318 " to N 24° 32' 51.932 E 79° 57' 47.725 " East Longitude.

SCHEDULE

District- Panna

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Tahsil- Panna

Forest Range -Amanganj Buffer

Details of Land Included

S.No.

Description of Boundaries

Khasra No.

Name of Proposed Forest Block

Present head of land

Name of Village

4

3

2

1

1

Gahadra

Gahadra

2

M.P. Govt . Forest Department

3

Area (Hectares)

7

6

5

0.260

2/1

North- Artificial boundary line from Pillar No. 1 to 16.

0.260

24/1

East-

0.290

445/1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Artificial boundary line from Pillar No. 16 to 43.

0.290

454/2

South

0.260

2/2

0.260

24/2

Artificial boundary line from Pillar No. 43 to 70.

0.290

445/2

West

0.260

2/3

Artificial boundary line from Pillar No. 70 to 80 and 1.

0.260

24/3

0.170

445/3

0.130

454/1

0.270

2/4

0.250

24/4

0.140

245/1

0.450

246

0.690

3/1

376

0.370

0.140

245/2

0.690

3/2

0.500

301/1

0.800

488

0.150

245/3

0.710

3/3

0.510

301/2

0.150

103

0.360

251 2227

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

 27                           253     0.130
 28
                              255     0.280
 29
                              258     0.180
 30
                               4      1.500
 31
                              153     0.120
 32
                               6      1.890
 33
                               7      2.000
 34
                               8      2.060
 35
                               9      1.680
 36
                               11     0.800
 37
                              423     1.060
 38
                               12     1.020
 39
                              15/1    0.710
 40
                              273     0.860
 41
                              446     0.930
 42
                              15/2    0.630
 43
                              149     0.110
 44
                               16     2.120
 45
                               19     0.200
46
                               20     0.510
47
                               21     0.240
48                             40     1.290
49                                    0.230
                              443
 50
                              80/1    0.300
 51                            22     0.510
52                             34     0.700
53
                               77    0.350
54                            26
                                     1.700
55
                              28     1.860
56
                              27     0.740
57
                              191     0.800
58
                              41     1.630
59
                              178    0.260
60                            29     1.420
61
                              214    0.060
62
                              254    0.140
63
                              30     0.380
64
                              302     1.450
65
                              303    0.080
66
                              104    0.090
67
                              259    0.140
68                                   0.210
                              260
69                            32
                                     0.390
70
                             44/3/4  0.590

2228

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

 71
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111
112
113
114

[भाग 1

  36     0.750
  37     0.310
 482     1.240
  39     1.100
  42     1.500
  43     1.120
 44/1    0.500
 44/2    0.500
44/3/1   0.400
44/3/2   0.500
 252     0.230
44/3/3   1.000
 190     0.350
  48     0.170
  49     1:360
  94     0.480
 54/1    0.590
 54/2    0.590
 54/3    0.590
 54/4    0.410
 55/1    0.180
 55/2    0.580
  189    0.140
  56     0.750
  62     0.800
  65     0.400
  60     1.120
  63     1.200
  272    0.900
  305    0.360
  306    0.390
  67     0.400
  68     0.730
 80/2    0.170
  69     0.280
  70     1.590
 72/1    0.130
 208     0.130
219/1    0.100
 72/2    0.820
  86     0.570
  89     0.340
  233    0.720
  234    0.430

2229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

 115
                                235    0.260
 116
                                73     0.490
 117
                                74     1.010
 118
                                238    0.720
 119                           240
                                       0.500
 120
                                241    0.400
 121
                               481     0.950
 122
                                76     0.300
 123
                               219/2   0.060
 124
                                78     1.020
 125
                                79     0.610
 126
                                91     0.300
 127
                                82     0.500
 128
                               219/3   0.040
 129
                                83     0.760
 130
                                84     0.710
 131
                                90     0.490
 132
                                87     0.040
 133
                                88     0.150
 134
                               151     0.160
 135
                                92     0.430
 136
                               265     0.430
 137
                                93     0.260
 138
                               106     0.320
 139
                               119     0.180
140
                               143     0.190
141
                               231     0.580
142
                               377     0.840
143
                                95     0.530
144
                               202     0.130
145
                               203     0.120
146
                               451     0.800
147
                                96     0.280
148
                               226     0.180
149
                               392     1.080
150
                                97     0.530
151
                               123     0.210
152
                               308     0.400
153
                               98      0.290
154
                               124     0.090
155
                               380     1.890
156
                               389     0.340
157
                               100     0.670
158
                               105     0.210

2230

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

 159
                                138     0.160
 160
                                140     0.090
 161
                               113/1    0.260
 162
                                172     0.170
 163
                               318/4    0.130
 164
                                388     0.860
 165
                               113/2    0.210
 166
                               318/2    0,400
 167
                               384/2    0.460
 168                            114     0.470
 169
                                287     0.320
 170
                                120     0.090
 171                            137     0.110
 172
                                155     0.060
 173
                                128     0.120
 174
                                329     1.030
 175
                                131     0.080
 176
                                132     0.070
 177
                                133     0.130
 178
                                135     0.060
 179
                                249    0.800
 180
                                250     0.170
 181
                                261     0.070
 182
                               341/1    0.380
 183
                               381/2    0.390
 184
                               387/1   0.540
 185                            142
                                        0.070
 186
                                285    0.050
 187
                               382/2   0.430
 188
                               395/2   0.550
189                             201    0.630
190
                                209    0.570
191                             210    0.030
192
                                150    0.240
193
                               286/1   0.450
194
                               358/3   0.370
195
                                156    0.100
196
                                161    0.090
197
                                167    0.080
198
                               170     0.130
199                            177/1   0.038
200
                               198/1   0.018
201
                               199/1   0.080
202                            264/1   0.026

2231

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246 0.066

269/1

0.038

177/2

0.018

198/2

0.080

199/2

0.026

264/2

0.066

269/2

0.038

177/3

0.018

198/3

199/3 0.080

0.026

264/3

0.066

269/3

0.038

177/4

0.018

198/4

0.080

199/4

0.026

264/4

0.066

269/4

0.038

177/5

0.018

198/5

0.080

199/5

0.026

264/5

0.066

269/5

0.070

184

186

0.140

192

0.570

0.230

200

0.060

206

211

0.130

212

0.130

213

0.100

223

0.170

466

0.670

216

0.070

217

0.090

218

0.150

331

0.910

370

0.100

490

0.320

224

0.070

225

0.090

247

0.280

0.800

398/2

262

0.430

263

0.070

309

0.950 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2232

247
                               366    1.500
248
                              270     0.840
249                          275/2    1.210
250                            280    0.810
251                            281    0.990
252                            282    0.400
253                            283    0.850
254                          286/2    0.450
255                           358/5   0.360
256                            288    0.190
257                            289    0.380
258                            290    0.890
259                            293    0.080
260                            311    0.420
261                            291    0.430
262                            359    0.350
263                           381/1   0.260
264                            292    0.160
265                            299    0.900
266                            447    0.500
267                            489    0.440
268                            295    0.930
269                            296     1.080
270                            297    0.030
271                           304/1   0.340
272                            393     0.160
273                            400    1.060
274                            307     1.010
275                            448    0.490
276                            486    0.760
277                            314     0.250
278                           318/1    0.410
279                           343/1    0.380
280                           384/1    0.450
281                           318/3    0.860
282                           343/2    0.380
283                            337     0.180
284                           358/1    0.370
285                           341/2    0.370
286                           381/3    0.400
287                           387/2    0.540
288                            344     0.650
289                            396     0.570
290                            399     0.530

2233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

291

292

293

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326

327

328

329

330

331

332

333 346

0.880

1.240

401/1

0.500

449

0.130

349/1

0.300

349/2

0.700

354

0.130

349/3

0.666

350/2/1

0.667

350/2/2

0.667

350/2/3

352

0.950

355

0.110

397

0.910

356

0.180

442

1.120

0.370

358/2

0.470

386/1

0.370

358/4

0.480

386/2

361

0.540

362

0.450

375

0.480

0.550

379

1.750

369

372

0.370

0.440

382/1

0.550

395/1

0.130

385/1/1

385/1/2 0.120

0.250

385/2

394/2 0.417

1.000

398/1

1.240

401/2

493

0.770

430

0.810

432

0.420

441

0.710

440

1.380

2.020

452

453

1.230

455

1.500

458

1.750

459

2.000 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2234

334                             464     1.160
335                             465      1.190
336                             467      1.210
337                             468      2.000
338                             469      1.210
339                              470     2.000
340                              471     1.210
341                              472     1.270
342                              477     1.210
343                              483     1.220
344                              485     1.220
345                              491     1.250
346                              492     1.570
347                             394/1    0.083
348                             304/2    0.330
                                Total: - 184.250
349   Gahadra Gahadra            444     1.480

Barren

Govt. Land

350                              409     0.470
351                              438     0.220
352
                                 412     0.690
353
                                 422     0.470
354
                                 413     0.280
355
                                 402     3.470
356                              408     0:840
357                              405     1.600
358                              436     0.690
359                              403     1.660
360                              418     0.370
361                              421     0.120
362                              407     0.380
363                              411     0.200
364                              417
                                         0.330
365                              439     0.430
366                              404     1.360
367                              406     0.840
368                              437     0.240
369                              410     0.250
370                              416     0.280
371                              435     0.560
372                              419     0.360
373                              279     0.650
374                              278     0.920
375                              420     0.250
376                              414     0.430
377                              433     0.190

2235

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

 378
                                  426     0.280
 379
                                  427     0.370
 380
                                  457     0.820
 381
                                  456     0.740
 382
                                  473     1.240
 383
                                  476     0.032
 384
                                  368     0.030
 385
                                  462     1.630
 386
                                  363     0.550
 387
                                  371     0.370
 388
                                  367     1.820
 389
                                  461     0.760
 390
                                  450     0.800
 391
                                  126     0.090
 392
                                  176     0.260
 393
                                  169     0.130
 394
                                  122     0.060
 395
                                  171     0.230
 396
                                  125     0.040
 397
                                  187     0.800
 398
                                  127     0.070
 399                              345
                                          0.670
 400
                                  340     0.520
 401
                                  342     0.550
 402
                                  25      1.370
 403
                                  13      0.980
 404
                                   5      1.870
 405
                                  45     1.520
406
                                  1      1.142
407
                                 115     12.210
408
                                 110     0.290
409
                                 109     0.710
410
                                 188     0.300
411
                                  47     4.857
412
                                  50     0.270
413
                                  46     0.350
414
                                 193     0.120
415
                                  64     0.150
416
                                  66     1.200
417
                                  59     1.550
418
                                  57     0.050
419
                                  58     1.500
420
                                  52     4.650
421
                                  85     0.320
422
                                 196     0.370

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2236

423                               53     1.133
424                              61      0.780
425                              117     15.548
426                              116     0.620
427                              276     0.450
428                              277     0.320
429                              415     0.340
430                              428     0.340
431                              429     0.090
432                              431     0.050
433                               10     1.860
434                              228     0.220
435                              154     0.090
436                              227     0.290
437                              215     0.030
438                              230     0.070
439                              160     0.150
440                              141     0.040
441                              134     0.030
442                              136     0.130
443                              121     0.360
444                              221     0.030
445                              220     0.590
446                              164     0.090
447                              158     0,300
448                              204     0.150
449                              194     0.580
450                              159     0.080
451                              229     0.730
452                              157     0.140
453                              144     0.990
454                              179     0.070
455                              222     0.060
456                              183     0.290
457                              185     0.330
458                              168     0.090
459                              195     0.350
460
                                 175     0.100
461
                                  315    0.670
462
                                 294     0.180
463                              434      1.000
464
                                 243     0.190
465
                                 383      0.080
466                              324      0.100
467                              300      0.040
468                              312      0.430

2237

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

469                              71      0.070
470                              320     2.640
471                              266     0.230
472                              332     0.090
473                              327     12.545
474                              328     0.290
475                              326     9.260
476                              330
                                         14.480
477                              81      0.030
478                              284     0.950
479                              353     0.500
480                              365     2.410
481                              364     1.320
482                              391     0.550
483                              248     0.170
484                               14     3.250
485                              236     0.250
486                               38     0.090
487                              425     0.780
488                              424
                                         0.080
489                              357     0.180
490                              239     0.410
491                              256     0.350
492                              338     0.530
493                              313     1.150
494                              360     0.060
495                               23     0.860
496                              242     0.110
497                              378     0.440
498                              257
                                          0.090
499                              298     0.040
500                              310
                                         0.580
501                              319
                                         0.050
502                              339
                                         0.310
503                              347
                                         0.320
504                              316     0.890
505                               33     0.050
506                              334
                                         1.080
507                               31      0.070
508                              237     0.160
509                              244
                                         0.120
510                              390      1.100
511                               17
                                          0.470
512                               325     1.010
513                              348     0.520
514                               51      1.000
515                              373      0.130

2238

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

[भाग 1

516

321

0.150

517

267

1.320

518

322

0.380

519

75

0.060

520

317

0.460

521

351

0.400

522

35

0.750

523

18

0.050

524

271

0.320

525

18

0.450

526

350/1 7.690

527

374

0.530

528

232

0.290

529

268

0.490

530

323

0.320

174.997

Total : -

Grand

359.25

Total: -

1

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 359.25 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department vide order No 0051 / अ-20(3) वर्ष 2022-23 dated 23.12.2022 of Collector Panna and order passed in Case No. 0015/ अ-82/ 2021-22 dated 27.09.2023 , for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other reasons: - Non- forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

( B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue) Panna and Tehsildar Panna District Panna are as under: -

1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

1927. Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ANURAG KUMAR, Ex- Officio Dy. Secy.

2239

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 1 अप्रैल 2024

क्रमांक / FOR/9 /0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबंधों को नीचे की अनसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जाये, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे। यह वनखण्ड कूड़न N - 24° 33 ' 42.88 " E - 79 ° 59' 44.47 " से N- 24 ° 33 ' 46.53 " E- 80° 0' 31.8" उत्तर अक्षांश तथा N- 24° 34' 3.16 " E- 80 ° 0 ' 8.11 " से N - 24 ° 33 ' 24.96 " E- 80 ° 0 ' 22.94 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील -अमानगंज जिला- पन्ना

वन परिक्षेत्र अमानगंज बफर वनमण्डल- पन्ना टाइगर रिजर्व , पन्ना

वनखण्ड की सीमाएं क्र.

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र.

प्रस्तावित वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

ग्राम का नाम

7

4

5

6

1

2

3

1

कूड़न

1

0.3

कूड़न

म.प्र . शासन वन विभाग

2

0.25

135

उत्तर मुनारा क्र. 29 से 1 एवं 1 से 5 तक ग्राम कूडन की उत्तरी सीमा ।

3

0.17

138

4

33

0.58

5

55

0.05

पूर्व- मुनारा क्र. 5 से 9 तक ग्राम कूडन की पूर्वी सीमा ।

6

0.09

7

7

2

0.77

8

0.37

4

9

3

1.15

दक्षिण - मुनारा क्र. 9 से 13 तक ग्राम कूडन की दक्षिणी सीमा।

10

5

0.57

11

137

0.74

12

56

0.05

पश्चिम - मुनारा क्र. 13 से 29 तक ग्राम कूडन की पश्चिमी सीमा ।

13

0.16

57

14

58

0.13

15

0.75

6

16

63

0.44

17

64

0.15

18

65

0.41

19

8

0.7

20

0.31

87

21

0.18

10

22

0.07

157

23

207

0.11 2240

 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
42
 43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024

 208      0.65
 210      0.20
 219      0.20
 237      1.00
 11       0.42
 119      0.15
 12       1.1
 159      0.37
 160      0.24
 165      0.23
 17       0.54
 18       1.87
 14       0.93
 179      0.42
 15       0.8
 23       0.05
 112      0.09
 113      0.14
 115      0.13
 116      0.12
 154      0.08
 155      0.08
 172      0.31
 174      0.85
 16       0.46
 100      1.13
 101      0.45
 24       0.11
 31       0.17
 32       0.18
 79       0.03
93/1      0.07
 26       0.65
 122      0.25
123       0.24
124       0.38
134       0.18
 27       0.78
 28       0.26
 29       0.29
30/1      0.17
30/2      0.17
93/2      0.02
 35       0.3
 36       1.8

भाग 1 ]

 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

2241

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024

37/1     0.15
37/2     0.15
37/3     0.15
37/4     0.15
149      0.65
150      0.54
 38       0.31
 39      0.60
114       0.21
186      0.10
 41      1.06
 90       0.22
 43       0.74
 45      0.10
 46      0.14
 47      0.10
 48       0.07
 59       0.15
 60       0.15
 61      0.16
 62      0.16
 66       0.16
 192      0.20
211       0.09
216      0.16
 67       0.08
 121      0.25
 132      0.37
136       0.18
 69       0.12
 88       0.4
 89       0.17
128       0.25
130       0.21
232       0.86
 70       0.16
 73       0.05
 77       0.24
 83       0.10
 71       0.19
 161      0.77
 72       0.16
 74       0.05
 75       0.05
 78       0.46

2242

  114
  115
  116
  117
 118
  119
  120
  121
  122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

[भाग 1

   85      0.13
  163      0.20
  164      0.10
  226      0.14
  233      0.84
   76      0.15
  144      1.56
  145      0.09
  146       1.3
  147      0.28
  175       0.2
  217      0.22
246/230     0.4
  81       0.34
  96       0.75
  82       0.20
  84       0.16
  91       0.01
  92       0.11
 93/3      0.07
  176      0.19
  177      0.13
  180      0.38
  181      0.28
  182      0.23
  183      0.22
  184      0.18
  185      0.27
  94       0.30
 107       0.36
  97       0.38
 102       1.04
 120       0.17
 125       0.24
 126       0.27
 129       0.25
 103       0.38
 105      0.60
 104      0.85
 106      1.19
 231      0.51
 108      0.90
 109      0.84
 110      0.24
 111      0.24

भाग 1 ]

159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

190

2243 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

117      0.10
118      0.08
133      0.48
156      0.30
158      0.31
178      0.31
167      0.11
168      0.54
188      0.38
189      0.05
190      0.05
191      0.20
218      0.03
221       0.11
223      0.45
224      0.30
235      0.46
236       0.71
169      0.36
170      0.35
171       0.22
187      0.64
209      0.37
220      0.18
234      0.48
212       0.02
225      0.65
227       0.39
230       0.07
228      0.34
229      0.64
  योगः-  66.92

शासकीय भूमि

                                9        0.096
191                                     0.400
                                13
192
                                34       1.120
193                                     0.170
                                44
194                             50
                                         0.540
195                             49       0.100
196
                                51       0.080
197                                      0.130
                                52
198
                                53       0.060
199
                                54       0.100

2244

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

80

0.110

0.380

68

86

0.020

0.070

131

22

0.550

25

0.840

20

1.310

0.080

19

21

0.250

140

0.050

0.890

141

0.100

142

143

0.630

0.140

139

173

0.400

166

0.200

162

0.380

148

1.790

151

0.120

0.080

152

153

0.100

0.480

199

0.240

200

0.080

201

0.050

202

0.500

203

204

0.060

205

0.140

206

0.400

0.080

194

0.060

195

196

0.190

197

0.080

0.290

198 2245 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247 0.190

193

0.200

213

0.200

214

215

0.060

222

0.030

238

0.350

0.700

40

42

0.370

98

0.600

0.160

99

95

4.280

1.320

127

245/100

0.800

3.360

244

26.556

योगः-

93.48

कुल योगः-

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. भारत सरकार, पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8-49-2016- FC दिनांक 03.10.2023 में अधिरोपित शर्त क्र. 04 अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 93.48 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के आदेश क्रमांक 0055/ अ-20 (3 ) वर्ष 2022-23 दिनांक 12.12.2022 एवं न्यायालय कलेक्टर, पन्ना के प्रकरण क्रमांक 0012 /अ-82/ 2021-23 दिनांक 27.09.2023 के परिणाम स्वरूप हस्तांतरित / नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गुन्नौर एवं तहसीलदार, अमानगंज जिला पन्ना द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि विवरण निम्नानुसार है: -

1. व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया

जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार , पदेन उपसचिव .

2246

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

[भाग 1

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2024

क्र . FOR-9-0001-2024-Sec- 3- दस(FOR) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस (FOR) , दिनांक 1 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

Bhopal , the 1st April 2024

No./ FOR/ 9/ 0001 /2024- Sec - 3-10 (FOR) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government are Pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time this forest Block lies betwen Kudan N -24 ° 33 ' 42.88 " E -79 ° 59' 44.47 " to N- 24 ° 33 ' 46.53 " E - 80 ° 0' 31.8 " North Latitude and N - 24 ° 34' 3.16 " E- 80 ° 0 ' 8.11 " to N - 24 ° 33 ' 24.96 " E - 80 ° 0 ' 22.94 " East Longitude .

SCHEDULE

District- Panna

Tahsil- Amanganj

Forest Division - Panna Tiger Reserve

Details of Land Included

Forest Range - Amanganj Buffer Description of Boundaries

Khasra No.

Name of Village

Area (Hectares)

S.No. Name of Proposed Forest Block

Present head of land

1

2

4

5

6

11

7

1

Kudan

Kudan

1

0.3

2

135

0.25

North Northan Boundary of Village Kudan from Pillar No. 29 to 1 and 1 to 5 .

M.P. Govt . Forest Department

3

138

-0.17

4

33

0.58

5

55

0.05

East- Eastern Boundary of Village Kudan from Pillar No. 5 to 9 .

6

7

0.09

7

2

0.77

South Southern Boundary of Village Kudan from Pillar No. 9 to 13 .

8

4

0.37

9

3

1.15

West Western Boundary of Village Kudan from Pillar No. 13 to 29 .

10

5

0.57

11

137

0.74

12

56

0.05

13

57

0.16

14

58

0.13

15

6

0.75

16

63

0.44

17

64

0.15

18

65

0.41

19

8

0.7

20

87

0.31

21

10

0.18

22

157

0.07

23

207

0.11

24

208

0.65

25

210

0.20

26

219

0.20 भाग 1 ]

27
28
29
30  1
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

2247 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

237      1.00
 11      0.42
119      0.15
 12       1.1
159      0.37
160      0.24
165      0.23
 17      0.54
 18      1.87
 14      0.93
179      0.42
 15      0.8
 23      0.05
112      0.09
113      0.14
 115     0.13
 116     0.12
154      0.08
155      0.08
 172     0.31
174      0.85
 16      0.46
100      1.13
101      0.45
 24      0.11
 31      0.17
 32      0.18
 79      0.03
93/1     0.07
 26      0.65
 122     0.25
 123     0.24
 124     0.38
134      0.18
 27      0.78
 28      0.26
 29      0.29
30/1     0.17
30/2     0.17
93/2     0.02
 35       0.3
 36       1.8
37/1     0.15
37/2     0.15
37/3     0.15

2248

72
73
74
75
76
77
78
 79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

37/4     0.15
149      0.65
150      0.54
 38      0.31
 39      0.60
 114     0.21
 186     0.10
 41      1.06
 90      0.22
 43      0.74
 45      0.10
 46      0.14
 47      0.10
 48      0.07
 59      0.15
 60      0.15
 61      0.16
 62      0.16
 66      0.16
 192     0.20
 211     0.09
 216     0.16
 67      0.08
 121     0.25
 132     0.37
 136     0.18
 69      0.12
 88       0.4
 89      0.17
 128      0.25
 130     0.21
 232      0.86
 70       0.16
  73      0.05
 77       0.24
 83       0.10
 71       0.19
 161      0.77
  72      0.16
  74      0.05
  75      0.05
  78      0.46
 85       0.13
 163      0.20
 164      0.10

2249

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

117                              226     0.14
118                              233     0.84
119                              76      0.15
120                              144     1.56
121                              145     0.09
122                              146      1.3
123                              147     0.28
124                              175      0.2
125                              217     0.22
126                                       0.4
                               246/230
127                                      0.34
                                 81
128                              96      0.75
129                              82      0.20
130                              84      0.16
131                              91      0.01
132                              92      0.11
133                             93/3     0.07
134                              176     0.19
135                              177     0.13
136                              180     0.38
137                              181     0.28
138                              182     0.23
139                              183     0.22
140                              184     0.18
141                              185     0.27
142                              94      0.30
143                              107     0.36
144                              97      0.38
145                              102     1.04
146                              120     0.17
147                              125     0.24
148                              126     0.27
149                              129     0.25
150                              103     0.38
151                              105     0.60
152                              104     0.85
153                              106     1.19
154                              231
                                         0.51
155                              108     0.90
156                              109
                                         0.84
157                              110     0.24
158                              111     0.24
159                                      0.10
                                 117
160                              118     0.08
161                              133     0.48

2250

162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

[भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

           156      0.30
           158      0.31
           178      0.31
           167      0.11
           168      0.54
           188      0.38
           189      0.05
            190     0.05
            191     0.20
           218      0.03
            221     0.11
            223     0.45
            224     0.30
           235      0.46
           236       0.71
            169     0.36
            170     0.35
            171      0.22
            187     0.64
            209      0.37
            220      0.18
            234      0.48
            212      0.02
            225      0.65
            227      0.39
            230      0.07
            228      0.34
            229      0.64
          Total: -   66.92
Govt. Land   9       0.096
             13     0.400
             34      1.120
            44      0.170
             50      0.540
             49      0.100
             51      0.080
             52      0.130
             53      0.060
             54      0.100
             80      0.110
             68      0.380
             86      0.020
            131      0.070
             22      0.550
             25      0.840

भाग 1 ]

 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247

2251 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

       20       1.310
       19       0.080
       21       0.250
       140      0.050
       141      0.890
       142      0.100
       143      0.630
       139      0.140
       173      0.400
       166      0.200
       162      0.380
       148      1.790
       151      0.120
       152      0.080
       153      0.100
       199      0.480
      200       0.240
       201      0.080
       202      0.050
       203      0.500
      204       0.060
       205      0.140
      206       0.400
      194       0.080
       195      0.060
       196      0.190
       197      0.080
      198       0.290
      193       0.190
       213      0.200
      214       0.200
      215       0.060
      222       0.030
      238       0.350
       40       0.700
       42       0.370
       98       0.600
       99       0.160
       95       4.280
      127       1.320
    245/100     0.800
      244       3.360
      Total: - 26.556
Grand Total : - 93.48

2252

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024

[भाग 1

(A) Reason for publication of Notification : -

1.In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt. of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project , the above mentioned Non Forest Land of 93.48 hectare transferred/ mutated in favour of Government of Madhya Pradesh, Forest Department vide order No 0055 / अ-20(3) वर्ष 2022-23 dated 12.12.2022 of Collector Panna and order passed in Case No. 0012/ अ-82/ 2021-22 dated 27.09.2023 , for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other reasons: - Non-forest land received in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project.

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per certificate issued by Sub Divisional officer ( Revenue) Gunnor and Tehsildar Amanganj District Panna are as under: -

1. Individual Rights - There are no Individual rights on the said land .

2. Community Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex- Officio Dy. Secy.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2253

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2024

क्रमांक /FOR/ 9/0001 / 2024 - Sec - 3-10 (FOR):: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 सन् 1927 ) की

धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायो के वर्तमान अधिकार जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेगें। यह वनखण्ड भड़पुरा 24 ° 19'21 " N से 24 ° 20'01 " N उत्तर अक्षांश तथा 79° 35′32 ″ E से 79 ° 36′13 ″ E पूर्व देशांश के बीच स्थित है।

जिला

दमोह

वनमण्डल

पन्ना टाईगर रिजर्व अनुसूची

तहसील

- हटा

वन परिक्षेत्र - मडियादो

वनखंड की भूमि का विवरण

क्र.

प्रस्तावित वनखंडका नाम

ग्रामका नाम

भूमिका वर्तमानमद

1

2

3

4

1 भड़पुरा

भड़पुरा म.प्र. शासन वनविभाग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार: -

वनखंड कीसीमाएं

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हे.में.)

5

6

7

11/5 33.257 उत्तर- मुनारा क्रमांक 01 से 30 तक

27/2/3 0.935 पूर्व मुनारा क्रमांक 30 से 32 तक

37

1.084 दक्षिण- मुनारा क्रमांक 32 से 37 तक

0.202

38/1

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 37 से 40 तक

0.041

38/2

39/19 0.364

39/21 0.809

22.177

40/5

0.405

40/10

40/11 0.081

40/12 0.405

0.809

40/13

41

2.772

63.341

योग-

1. भारत सरकार , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश क्रमांक 8-49/2016- FC दिनांक 03-10-2023 द्वारा अधिरोपित शर्त क्रमांक 04 अनुसार केन- बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित 6017.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 63.341 हेक्टेयर भूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर दमोह के आदेश क्र. /रा.प्र.क्र./23 अ/ 20 (3 ) वर्ष 2023-24 दिनांक 14-03-2024 द्वारा हस्तांतरित/नामांतरित किये जाने केकारण ।

2254

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

[भाग 1

2. अन्य कारणों का विवरणः- केन बेतवा लिंक परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले प्राप्त गैर वनभूमि

(ख) उपरोक्त भूमि पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार हटा, जिला- दमोह के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं -

ग्राम कानाम खसरा नबंर

कलेक्टर का आदेश क्रमांक एवंदिनांक

खसरे के कुल रकवे मेंसे प्राप्त प्रस्तावित रकवा (हे. में. )

खसरेकाकुल रकवा (हे. में.)

33.257

33.257

11/5

क्र. /रा.प्र.क्र. /23 अ/20(3 ) वर्ष 2023-24 दिनांक 14-03-2024 भड़पुरा

0.935

0.935

27/2/3

1.084

37

1.084

0.202

0.202

38/1

0.041

0.041

38/2

0.364

0.364

39/19

0.809

0.809

39/21

22.177

22.177

40/5

0.405

0.405

40/10

0.081

0.081

40/11

0.405

0.405

40/12

0.809

40/13

0.809

2.772

2.772

41

63.341

63.341

कुल योग -

1. व्यक्तिगत अधिकार: - उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नही है ।

2. सामुदायिक अधिकारः- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नही है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

भोपाल दिनांक 4 अप्रैल 2024

क्र. FOR-9-0001-2024-Sec-3- दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक FOR- 9-0001-2024- Sec-3- दस (FOR) , दिनांक 4 अप्रैल 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग कुमार, पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2255 भाग 1 ]

Bhopal , the 4th April 2024

No /FOR/ 9/0001 /2024 - Sec - 3-10 ( FOR) :: In exercise of the powers of conferred by section 29 of

Indian Forest Act . 1927 (XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the conditions that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner , except in so far as they may be modified by the State Government from time to time. This Forest Block Bhadpura lies between 24° 19'21 " N to 24° 20'01 " N North Latitude and 79 ° 35'32 " E to 79° 36′13 ″ E East Longitude .

SCHEDULE

District

Damoh

Tehsil .

Hatta

ForestDivision

Panna Tiger Reserve

ForestRange

Madiyado

NO.

Details ofLand Included

ForestBlock Boundaries

Khasra по .

Village Name of

Area

(Hectare)

Name of Forest Block Proposed

Present head of Land

1

2

3

4

5

6

7

11/5 33.257 North- Munara No. from 01 to 30 1 Bhadpura Bhadpura M.P.Govt.

0.935

Forest 27/2/3

East- Munara No. from 30 to 32

1.084

department 37

South- Munara No. from 32 to 37

0.202

38/1

West- Munara No. from 37 to 40

38/2 0.041

0.364

39/19

0.809

39/21

40/5 22.177

40/10 0.405

40/11 0.081

0.405

40/12

0.809

40/13

41

2.772

63.341

Total-

(A) Reason for publication of Notification: -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment , Forest and Climate Change, Govt . of India's letter No. 8-49-2016 - FC dated 03.10.2023 and in lieu of 6017.00 Hectare of affected forest land under the sanctioned project of Condition No. 04 of Ken Betwa Link Project, the above mentioned Non Forest Land of 63.641 hectare transferred/mutated in favour of Government of Madhya Pradesh , Forest Department order No रा.प्र.क्र./23 अ/20 ( 3 ) वर्ष 2023-24 dated 14.03.2024 for the purpose of compensatory afforestation . for the purpose ofcompensatory afforestation .

2. Details of other Resaons - Non-forest land obtained in lieu of forest land being affected in Ken Betwa Link Project .

2256

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

[भाग 1

(B ) The Khasra Wise details of recorded right on the above land as per report (certificated ) of Tahsildar- Hatta District Damoh are as under: -

Collector's order number and date

nameof village

Badpura order ofNo./R.P.Cr./23A/20(3 ) year 2023-24 dated 14-03-

2024

Total-

1. Individuals of Rights -

Khasra no .

Total area of khasra (in ha.)

Proposed area obtained from total area ofkhasra (in ha. )

11/5

33.257

33.257

27/2/3

0.935

0.935

37

1.084

1.084

38/1

0.202

0.202

38/2

0.041

0.041

39/19

0.364

0.364

39/21

0.809

0.809

22.177

40/5

22.177

40/10

0.405

0.405

40/11

0.081

0.081

40/12

0.405

0.405

40/13

0.809

0.809

41

2.772

2.772

63.341

63.341

There are no individual rights on the said land .

2. Communities of Rights - There are no Communities rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ANURAG KUMAR, Ex- Officio Dy. Secy.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

2257

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीधी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.-52- भू-अर्जन-2024

सीधी, दिनांक 17 जनवरी 2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन पूर्नवास और पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर - सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वया मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

(1 ) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्रमांक

खसरा नम्बर -: अनुसूची: -

सीधी

रामपुर नैकिन

नैकिन

नैकिन

रकवा 3.488 हे ०

अर्जित रकवा

कुल रकवा हे ०

1

2

1

401/1/1/2

2

401/1/1/3

3

413/1/1/1/2

4

413/1/1/1/3

5

413/1/1/1/4

6

413/1/2

7

413/1/3

8

413/1/4

9

413/1/5

10

449/2/2

टिप्पणी

3

4

5

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि 2258

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024

क्रमांक

खसरा नम्बर

[ भाग 1

अर्जित रकवा

टिप्पणी

कुल रकवा हे०

   1               2                    3                 4                  5
  11             451/1/2              0.010             0.010            निजी भूमि
  12            2342/3/2              0.010             0.010            निजी भूमि
  13          2947/1/1/1/3             0.010            0.010
                                                                         निजी भूमि
  14          2947/1/1/1/4            0.010             0.010
                                                                         निजी भूमि
  15          2947/1/1/1/5            0.005             0.005
                                                                         निजी भूमि
  16          2947/1/1/1/6            0.010             0.010
                                                                         निजी भूमि
  17          2947/1/1/1/7            0.010             0.010
                                                                         निजी भूमि
  18          2947/1/1/1/8            0.005             0.005
                                                                         निजी भूमि
  19          2947/1/1/1/9            0.010             0.010
                                                                         निजी भूमि
  20         2947/1/1/1/10            0.005             0.005
                                                                         निजी भूमि
  21         2947/1/1/1/11            0.010             0.010
                                                                         निजी भूमि
  22         2947/1/1/1/12            0.010             0.010
                                                                         निजी भूमि
 23          2947/1/1/1/13            0.010             0.010
                                                                         निजी भूमि
 24          2947/1/1/1/14            0.010             0.010
                                                                         निजी भूमि
 25          2947/1/1/1/15            0.010             0.010
                                                                         निजी भूमि
 26          2947/1/1/1/16            0.010             0.010
                                                                         निजी भूमि
 27          2947/1/1/1/17            0.010             0.010
                                                                         निजी भूमि
 28          2947/1/1/1/18            0.010             0.010
                                                                         निजी भूमि
 29          2947/1/1/1/19            0.010             0.010
                                                                         निजी भूमि
 30           2357/3/1/2              0.010             0.010
                                                                         निजी भूमि
 31          2947/1/1/1/20            0.005             0.005
                                                                         निजी भूमि
 32          2947/1/1/1/21            0.010             0.010
                                                                         निजी भूमि
 33          2947/1/1/1/22            0.010            0.010
                                                                         निजी भूमि
 34          2947/1/1/1/23            0.010            0.010
                                                                         निजी भूमि
 35          2947/1/1/1/24            0.005            0.005
                                                                         निजी भूमि
 36         2947/1/1/1/25             0.010            0.010
                                                                        निजी भूमि
 37         2947/1/1/1/26            0.010             0.010
                                                                         निजी भूमि
 38         2947/1/1/1/27             0.010            0.010
                                                                        निजी भूमि
 39         2947/1/1/1/28            0.010             0.010
                                                                        निजी भूमि
40          2947/1/1/1/29            0.010             0.010
                                                                        निजी भूमि
41          2947/1/1/1/30            0.010             0.010
                                                                        निजी भूमि
42          2947/1/1/1/31            0.010             0.010
                                                                        निजी भूमि
43          2947/1/1/1/32            0.010             0.010
                                                                        निजी भूमि
44          2947/1/1/1/33            0.010             0.010
                                                                        निजी भूमि
45          2947/1/1/1/34            0.010             0.010
                                                                        निजी भूमि
46          2947/1/1/1/35            0.010             0.010
                                                                        निजी भूमि

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

क्रमांक

खसरा नम्बर

2259

अर्जित रकवा

कुल रकवा हे०

1

2

47

2947/1/1/1/36

48

2947/1/1/1/37

49

2947/1/1/1/38

50

2947/1/1/1/39

51

2947/1/1/1/40

52

2947/1/1/1/41

53

2947/1/1/1/42

54

2947/1/1/1/43

55

2947/1/1/1/44

56

2947/1/2/1/5

57

2947/1/2/1/6

58

2947/1/2/1/7

59

2947/1/2/1/8

60

2947/1/2/1/9

61

2947/1/2/1/10

62

2947/1/2/1/21

63

2947/1/2/1/22

64

2947/1/2/1/23

65

2947/1/2/1/24

66

2947/1/2/1/25

67

2947/1/2/1/26

68

2947/1/2/1/27

69

2947/1/2/1/28

70

2947/1/2/1/29

71

2947/1/2/1/30

72

2947/1/2/2

73

2947/1/2/3

74

2947/1/2/5

75

2947/1/2/6

76

2947/1/2/7

77

2947/1/2/8

78

2947/1/2/9

79

2947/1/2/10

80

2947/1/2/13

81

2947/1/2/14

82

2947/1/2/15

टिप्पणी

3

4

5

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.005

0.005

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि 2260

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

क्रमांक

खसरा नम्बर

[ भाग 1

अर्जित रकवा

कुल रकवा हे ०

1

2

83

2947/1/2/16

84

2947/1/2/17

85

2947/1/2/18

86

2947/1/2/19

87

2941/1/5

88

2947/1/2/20

89

2692/1/1/2

90

2692/1/1/3

91

2692/1/4

92

3065/3/2

93

3065/4/2

94

2695/2

95

2694/3

96

2696/4

97

2696/5

98

2696/6

99

2696/7

100

398/1/1/2/2

101

398/1/1/2/1

102

2507/2

103

2948/1/1/3

104

2941/1/6

105

2947/1/2/11

106

2947/1/1/2

107

2947/1/1/3

108

2947/1/4

109

2947/1/2/1/2

110

2947/1/2/1/3

111

2947/1/2/1/4

112

2947/2/1/1

113

2947/2/1/2

114

2947/2/1/5

115

2947/2/2/4

116

2947/2/1/4

117

2947//1/6

118

2932/1/1

टिप्पणी

3

4

5

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.005

0.005

निजी भूमि

0.005

0.005

निजी भूमि

0.006

0.006

निजी भूमि

0.005

0.005

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.006

0.006

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.020

0.020

निजी भूमि

0.020

0.020

निजी भूमि

0.020

0.020

निजी भूमि

0.020

0.020

निजी भूमि

0.020

0.020

निजी भूमि

0.020

0.020

निजी भूमि

0.260

0.260

निजी भूमि

0.240

0.240

निजी भूमि

0.040

0.040

निजी भूमि

0.040

0.040

निजी भूमि

0.040

0.040

निजी भूमि

0.040

0.040

निजी भूमि

0.023

0.023

निजी भूमि भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

क्रमांक

खसरा नम्बर

2261

अर्जित रकवा

कुल रकवा हे ०

1

2

119

2932/1/2

120

2932/1/3

121

2932/1/4

122

2932/1/5

123

2933/1/1

124

2933/1/2

125

2933/1/3

126

2693/2

127

2693/3

128

2693/4

129

2693/5

130

2948/2/1

131

2948/2/2

132

2948/2/3

133

398/1/1/2

134

401/1/1/1

135

41313/1/1/1/1

136

449/2/1

137

3001/1

138

2947/2/1/3

139

2947/2/1/6

140

2499

141

2692/1/1/1/1

142

2692/1/1

143

2494/1

144

2494/2

145

2494/3

कुल अर्जित रकवा

टिप्पणी

3

4

5

0.030

0.030

निजी भूमि

0.040

0.040

निजी भूमि

0.040

0.040

निजी भूमि

0.040

0.040

निजी भूमि

0.030

0.030

निजी भूमि

0.030

0.030

निजी भूमि

0.011

0.011

निजी भूमि

0.040

0.040

निजी भूमि

0.040

0.040

निजी भूमि

0.040

0.040

निजी भूमि

0.040

0.040

निजी भूमि

0.030

0.030

निजी भूमि

0.030

0.030

निजी भूमि

0.040

0.040

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.020

0.020

निजी भूमि

0.685

0.685

निजी भूमि

0.080

0.080

निजी भूमि

0.550

0.047

निजी भूमि

0.175

0.175

निजी भूमि

0.040

0.040

निजी भूमि

0.580

0.010

निजी भूमि

0.111

0.111

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.005

0.004

निजी भूमि

0.010

0.010

निजी भूमि

0.005

0.005

निजी भूमि

4.562

3.488

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

2262

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

क्र.-54- भू-अर्जन-2024

[ भाग 1

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची: -

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्र.

असरा नम्बर कुल रकवा हे० में

सीधी

रामपुर नैकिन

आमडाड़ 44

0028 पटेहरा

रकवा 0.020 हे ०

टिप्पणी

अर्जित रकवा

हे० में

1

2

3

4

1

635/1

0.102

5

0.002

2

635/2

0.028 अंजनी कुमार पिता भागीरथी जाति ब्रा ०

0.003

3

635/3

0.028 श्रवण कुमार पिता अंजनी कुमार जाति ब्रा ०

0.003

4

635/4

0.028 अनिल कुमार पिता अंजनी कुमार जाति ब्रा ०

0.003

5

635/5

0.028 अनूप पिता अंजनी कुमार जाति ब्रा ०

0.003

6

635/6

0.028 अमित कुमार पिता अंजनी कुमार जाति ब्रा ०

0.003

7

635/7

0.028 मोनम पिता अंजनी कुमार जाति ब्रा ०

0.003

कुल योग

0.270 ज्योति पिता अंजनी कुमार जाति ब्रा ०

0.020

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट /रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2263

भाग 1 ]

सीधी, दिनांक 5 मार्च 2024 क्र.-288-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि-अर्जन पूर्नवास और पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा , या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर -सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वया मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

अनुसूची:-

(1) भूमि का वर्णन-

सीधी

(क) जिला

(ख) तहसील

चुरहट

रामनगर

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

रामनगर

रकवा 0.386 हे ०

(ड.) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्र.

'खसरा नम्बर

कुल रकवा हे० में

अर्जित रकवा हे० में

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

1

2

3

4

5

6

839/1/1

1

0.030

0.004

2

839/1/2

0.004

0.030

लाईन के निर्माण हेतु ललितपुर-सिंगरौली रेल

3

0.004

839/1/3

0.031

उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

4

0.009

847/2180/1/1/1/1 0.009

5 847/2180/1/1/1/2 0.004

0.004

6 847/2180/1/1/2 0.004

0.004

7 847/2180/1/1/3 0.004

0.004

8 847/2180/1/2

0.004

0.004

9

0.025

847/2180/2

0.025

862/1

10

0.020

0.020

11 419/1/1/1/1/1

0.126

0.126

12 419/1/1/1/1/2 0.004

0.004

13 419/1/1/1/1/3

0.004

0.004

0.004

14 419/1/1/1/1/4 0.004

15

0.004

419/1/1/1/1/5

0.004

16 419/1/1/1/1/6

0.004

0.004

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु

17 419/1/1/1/2

0.004

0.004

उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.004

0.004

18 419/1/1/1/3

0.004

0.004

19 419/1/1/2

0.004

0.004

20 419/1/1/3

419/1/2

21

0.004

0.004

22

419/2

0.004

0.004

23

0.012

419/3

0.012

24

419/4

0.030

0.030

25

419/5

0.030

0.030

26

419/6

0.054

0.054

27

981

0.030

0.008

0.487

0.386

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट (कार्यालय चुरहट) के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 अप्रैल 2024

2264

क्र.- 290-भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रति कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

क्र. खसरा नम्बर

अर्जित रकवा हे० में

कुल रकवा हे० में

2

4

3

1

1957/1/1 0.004

1

0.004

0.004 0.004 2 1957/1/2

0.002

0.002

3

1957/2

0.002

0.002 1957/3

4

0.002

0.002

5

1957/4

0.002 6

0.002

1957/5

0.002

0.002 1957/6

7

0.002

0.002

1957/7

8

0.002

0.002

1957/8

9

0.002

0.002

1957/9

10

0.002 0.002 1957/10

11

0.004

0.004

12 1957/11

0.004

0.004

13 1957/12

0.002

0.002

14 1957/13

0.002

0.002

15 1957/14

0.002

0.002

16 1957/15

0.004

0.004

17 1957/16

0.002

0.002 18 1957/17

सीधी

रामपुर नैकिन

ममदर

00036 ममदर

रकवा 0.181 हे ०

टिप्पणी

5

नीता शुक्ला पिता शम्भू प्रसाद शुक्ला

विभा त्रिपाठी पति जितेन्द्र त्रिपाठी

शेषमणि प्रसाद पिता धनश्याम प्रसाद अन्गिहोत्री

रामकुमार साहू पिता बालमीक साहू

राजीव सिंह पिता आनंद बहादुर सिंह

अम्बर सिंह पिता सूर्य नारायण सिंह

अमन प्रताप सिंह पिता पुष्पराज सिंह

निर्भय सिंह पिता लाल प्रताप सिंह

आनंद बहादुर सिंह पिता यादवेन्द्र सिंह

अम्बुजेश सिंह पिता राजेश्वरी सिंह

संगीता पति आशुतोष शुक्ला

राजेन्द्र प्रसाद पिता केशरी प्रसाद शुक्ला

चक्रपाणि शुक्ला पिता केशरी प्रसाद शुक्ला

अदिति शुक्ला पिता अम्बरीश शुक्ला

अम्बरीश पिता केसरी प्रसाद

सुद्धया मिश्रा पिता कमलेश मिश्रा

शालिनी शुक्ला पिता गिरजा प्रसाद शुक्ला

शशीकान्त मिश्रा पिता राघवेन्द्र प्रसाद मिश्रा 2265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

क्र. खसरा नम्बर कुल रकवा हे० में

टिप्पणी

अर्जित रकवा

हे० में

   1         2           3           4
                                                               5
  19      1957/18      0.002       0.002        प्राची मिश्रा पिता अम्बिका प्रसाद मिश्रा
  20      1957/19      0.002      0.002
                                                    मनीष सिंह पिता पुष्पेन्द्र सिंह
  21      1957/20      0.002       0.002            सुदामा पिता लालमणि यादव
  22      1957/21      0.002      0.002
                                                विकाश गुप्ता पिता केशव प्रसाद गुप्ता
  23     1957/22       0.002      0.002
                                                    अर्चना सिंह पत्नी बृजेश सिंह
  24     1957/23       0.002      0.002            विक्रम सिंह पिता राधिका सिंह
  25     1957/24       0.002      0.002         अम्बिकेश सिंह पिता सूर्य नारायण सिंह
  26     1957/25       0.002      0.002           राजनारायण सिंह पिता महेन्द्र सिंह
  27     1957/26       0.002      0.002           मागेन्द्र सिंह पिता मंगलेश्वर सिंह .
  28     1957/27       0.002      0.002           सुनील सिंह पिता समरजीत सिंह
  29     1957/28       0.002      0.002
                                                  राहुल शर्मा पिता रामसुशील शर्मा
  30     1957/29       0.004      0.004
                                                 आशीष शुक्ला पिता आशुतोष शुक्ला
 31      1957/30      0.002       0.002           सौरभ तिवारी पिता संतोष तिवारी
  32     1957/31      0.002       0.002          अनुपम शुक्ला पिता अवधेश शुक्ला
  33     1957/32      0.004       0.004         प्रीतमराज शुक्ला पिता चक्रपाणि शुक्ला
  34     1957/33      0.002       0.002           प्राजुम सिंह पिता चन्द्रपाल सिंह
 35      1957/34      0.002       0.002        रविन्द्र कुमार सिंह पिता ओमप्रकाश सिंह
 36      1957/35      0.002       0.002        बीरेन्द्र पाण्डेय पिता गणेश शंकर पाण्डेय
 37      1957/36      0.002       0.002           अभय शुक्ला पिता अवधेश शुक्ला
 38      1957/37      0.002       0.002          अंजली शुक्ला पिता आशुतोष शुक्ला
 39      1957/38      0.002       0.002          स्तुति शुक्ला पिता चक्रपाणि शुक्ला
 40      1957/39      0.002       0.002          बलराम तिवारी पिता सुदर्शन तिवारी
 41     1957/40       0.002       0.002          रजनीश शर्मा पिता रामसुशील शर्मा
 42     1957/41       0.002      0.002            दिलीप सिंह पिता लक्षेश्वरी सिंह
 43     1957/42       0.002      0.002           अंकुश सिंह पिता दीपनारायण सिंह
44      1957/43       0.002      0.002          राकेश कुमार पिता दीपेन्द्रमणि निगम
45      1957/44       0.002      0.002
                                               विष्णुकान्त तिवारी पिता प्रभुनाथ तिवारी
46      1957/45       0.002      0.002
                                               शैलेश कुमार पिता गिरिजा प्रसाद शुक्ला
47      1957/46       0.002      0.002             विनय मिश्रा पिता प्रदीप मिश्रा
48      1957/47       0.002      0.002          दीपक सिंह पिता दादूलाल सिंह गोंड़
49      1957/48       0.002      0.002
                                                 प्रवीण कुमार पिता राममणि शुक्ला
50      1957/49       0.002      0.002           धर्मेन्द्र सिंह पिता रामबहादुर सिंह
51      1957/50      0.002       0.002            योगेन्द्र सिंह पिता छोटेलाल सिंह
52     1957/51       0.004       0.004         गोपालजी पिता अनुसुईया प्रसाद मिश्रा
53       1961        0.050       0.002             प्रभुनाथ प्रसाद पिता रामनिधि
54       2138        0.200       0.002            त्रिविक्रमाचार्य पिता सत्यनारायण
55       2173        0.060       0.057          प्रमोद कुमार पिता घनश्याम प्रसाद
    कुल योग          0.430      0.181

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

म.प्र. राज्यपाल के नाम से तथा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2266

क्र. - 292- भू-अर्जन-2024

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (5 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि- अर्जन पूर्नवास और पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधो के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विर्निदिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा, या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा । राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

यह परियोजना आम जनता के व्यापक एवं दूरगामी हितों से सम्बद्ध है तथा यह कार्य ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन निर्माण कार्य का भाग है, जो भारत सरकार द्वया मूलतः वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ है । यह अर्जन की कार्यवाही रेखिक दिशा में हो रही है तथा इसमें क्षेत्र में परिवारों का विस्थापन कम संख्या में होगा । अतः उपर्युक्त कारणों से इसमें सामाजिक समाघात के निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

-: अनुसूची:-

(1 ) भूमि का वर्णन-

सीधी

(क) जिला

चुरहट

(ख) तहसील

नकवेल

(ग) ग्राम

नकवेल

(घ) पटवारी हल्का का नाम व नम्बर

रकवा 1.995 हे ०

(ड. ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

खसरा नम्बर

क्र.

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित रकवा हे० में

कुल रकवा हे० में

6

5

4

3

2

1

0.036

0.030

275

1

0.036

0.004

2

314

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु

उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.057

0.054

335

3

0.056

0.014

336/1

4

0.030

343/1

0.030

5

0.050

0.069

346

6

0.016

428

0.032

7

0.002

0.002

449/1/1

8

0.004

0.004

449/1/2

9

0.004

0.004

449/1/3

10

0.004

0.004

449/1/4

11

0.004

0.004

449/1/5

12

0.004

0.004

449/1/6

13

0.004

0.004

449/1/7

14

0.004

0.004

449/1/8

15

0.004

0.004

16

449/1/9

0.020

0.020

449/1/10

17

0.004

0.004

449/1/11

18

0.004

0.004

449/1/12

19

0.004

0.004

449/1/13

20

0.004

0.004

449/1/14

21 2267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

क्र.

खसरा नम्बर

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

कुल रकवा हे० में

अर्जित रकवा

हे० में

  1          2
  22      449/1/15
  23     449/1/16
  24      449/1/17
  25     449/1/18
  26     449/1/19
  27     449/1/20
  28     449/1/21
  29     449/1/22
  30     449/1/23
  31     449/1/24
  32     449/1/25
  33     449/1/26
  34     449/1/27
  35     449/1/28
  36     449/1/29
 37      449/1/30
  38     449/1/31
  39     449/1/32
 40      449/1/33
 41      449/1/34
 42      449/1/35
 43      449/1/36
 44      449/1/37
 45      449/1/38
 46      449/1/39
 47      449/1/40
 48      449/1/41
 49      449/1/42
 50      449/1/43
 51      449/1/44
 52       453/1
 53      453/2/1
 54      453/2/2
 55      453/2/3
 56      453/2/4
 57      453/2/5
 58      453/2/6
 59      453/2/7
 60      453/2/8
 61      453/2/9
 62     453/2/10
 63     453/2/11
 64     453/2/12
 65     453/2/13
 66     453/2/14
67      453/2/15
68      453/2/16
69      453/2/17
70      453/2/18
71      453/2/19 .
72      453/2/20

अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

   3          4                 5                      6
 0.004      0.004
  0.010     0.010
  0.004     0.004
 0.004      0.004
  0.004     0.004     उपमुख्य अभियंता (निर्माण)
 0.004      0.004     पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
 0.004      0.004
 0.004      0.004
 0.006      0.006
 0.004      0.004
 0.008      0.008                             ललितपुर- सिंगरौली रेल
 0.001      0.001
 0.001      0.001                             लाईन के निर्माण हेतु
 0.001      0.001
 0.001      0.001
 0.001      0.001
 0.001      0.001
 0.001      0.001
 0.001      0.001
 0.004      0.004
 0.004      0.004
 0.004      0.004
 0.004      0.004
 0.002      0.002
 0.002      0.002
 0.002      0.002
 0.004      0.004
 0.002      0.002
 0.002      0.002
 0.002      0.002
 0.075      0.040
 0.003
 0.004
 0.004
 0.004
 0.004
 0.004
 0.004
 0.004
0.004
0.004
0.016
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.002
0.004

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2268

 क्र.   खसरा नम्बर    कुल रकवा  अर्जित रकवा धारा -12 के अंतर्गत प्राधिकृत सार्वजनिक प्रयोजन का
                       हे० में    हे ० में         अधिकारी                वर्णन
  1         2            3          4                5                     6
 73                    0.152      0.052    उपमुख्य अभियंता (निर्माण) ललितपुर- सिंगरौली रेल
        459/1/मिन-1
 74       459/2        0.004               पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर लाईन के निर्माण हेतु
 75       459/3        0.001
 76       459/4        0.001
 77       459/5        0.001
 78       459/6        0.002
 79       459/7        0.012
 80       459/8        0.002
 81       459/9        0.004
 82       459/10       0.004
 83       459/11       0.004
 84       459/12       0.004
 85       459/13       0.004
 86       459/14       0.004
 87       459/15       0.004
 88       459/16       0.016
 89       467/1        0.001      0.001
 90       467/2        0.004      0.004
 91       467/3        0.004      0.004
 92       467/4        0.004      0.004
 93       467/5        0.004      0.004
 94       467/6        0.004      0.004
 95       467/7        0.004      0.004
 96       467/8        0.004      0.004
 97       467/9        0.004      0.004
 98       467/10       0.004      0.004
 99      467/11        0.004      0.004
 100      467/12       0.004      0.004
 101      467/13       0.004      0.004
 102     467/14        0.004      0.004
 103     467/15        0.004      0.004
104        469         0.045      0.045
105        473         0.053      0.053
106      477/1//1      0.028      0.028
107      477/1/2       0.008      0.008
108       478/1        0.001      0.001
109       478/2        0.001      0.001
110       478/3        0.001      0.001
111       478/4        0.004      0.004
112       478/5        0.004      0.004
113       478/6        0.001      0.001
114       478/7        0.001      0.001
115       478/8        0.001     0.001
116       478/9        0.001      0.001
117      478/10        0.001      0.001
118      478/11        0.001     0.001
119      478/12        0.001      0.001
120      478/13        0.001     0.001
121      478/14        0.001     0.001
122      478/15        0.004     0.004
123        479         0.020     0.020
124       482/1        0.012     0.012
125       482/2        0.016     0.016
126       483         0.061      0.061

2269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

क्र.

खसरा नम्बर

धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत

कुल रकवा हे० में

हे ० में

अर्जित रकवा

अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

2

3

4

5

6

127

486/1

0.018

0.018

128

486/2

0.004

0.004

129

486/3

0.004

0.004

486/4

130

0.004

0.004

486/5

131

0.004

0.004

486/6

132

0.003

0.003

486/7

133

0.018

0.018

134

486/8

0.014

0.014

486/9

135

0.004

0.004

136

487/1

0.010

0.010

487/2

137

0.013

0.013

138

487/3

0.013

0.013

139

488/1

0.040

0.137

140

488/2/1

0.283

0.092

141

0.004

488/2/2

0.004

488/2/3

142

0.004

0.004

उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

ललितपुर- सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु

143

1444

0.259

0.259

1542

144

0.008

0.008

145

1543

0.008

0.008

146

1545

0.012

1546

147

0.012 0.016

1568

148

0.016 0.016

0.016

149

1588

0.024

0.018

150

1593

0.020

0.020

151

1598

0.032

0.016

152

1669

0.020

0.020

153

450/1677/1/1

0.035

0.035

154

450/1677/1/2

0.004

0.004

155

450/1677/1/3

0.004

0.004

156

0.004

450/1677/1/4

0.004

157

450/1677/1/5

0.004

0.004

158

450/1677/1/6

0.010

0.010

159

0.004

450/1677/1/7

0.004

160

0.010

450/1677/1/8

0.010

450/1677/1/9

161

0.004

0.004

162

450/1677/1/10

0.004

0.004

163

0.008

450/1677/1/11

0.008

164

0.036

0.036

450/1677/2/1

165

0.004

450/1677/2/2

0.004

166

450/1677/2/3

0.008

0.008

167

0.004

450/1677/2/4

0.004

450/1677/2/5

168

0.004

0.004

169

450/1677/2/6

0.004

0.004

450/1677/2/7

170

0.002

0.002

171

450/1677/2/8

0.002

0.002

172

450/1677/2/9

0.004

0.004

173

0.004

0.004

450/1677/2/10

174

0.004

450/1677/2/11

0.004

175

450/1677/2/12

0.004

0.004

176

0.004

450/1677/2/13

0.004

177

450/1677/2/14

0.004

0.004

178

450/1677/2/15

0.004

0.004

179

0.022

0.022

450/1677/3/1

180

450/1677/3/2

0.030

0.030

0.020

181

450/1677/3/3

0.020

182

0.020

0.020

450/1677/3/4

183

1678

0.032

0.032

184

0.002

1679/1

0.002

185

0.010

1679/2

0.010

उपमुख्य अभियंता (निर्माण) पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर

0.004

186

0.004

1679/3

187

0.004

1679/4

0.004

188

1576/1

0.009

0.009

189

1576/2

0.009

0.009

ललितपुर-सिंगरौली रेल लाईन के निर्माण हेतु

190

0.010

1576/3

0.010

191

0.064

0.014

333/1

192

0.025

480/1

0.025

484

193

0.036

0.036

485/1

194

0.041

0.041

195

0.010

485/2/1

0.010

196

0.006

485/2/2

0.006

197

1595/1

0.036

0.036

198

1610/1

0.071

0.014

199

1692

0.036

0.036

2.806

1.995

निजी भूमि का योग

भूमि का नक्शा (प्लान) उपखण्ड अधिकारी चुरहट/रामपुर नैकिन के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

साकेत मालवीय , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2270

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र.-08-अ-82-23-24-भू-अर्जन सोनाघाटी-2855

बैतूल , दिनांक 15 मार्च 2024

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद‌द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची)

जिला

ग्राम

तहसील

( हेक्टे.

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल में)

4 1

2

3

0.180

सोनाघाटी

बैतूल

बैतूल (म.प्र.)

6

5

इंजीनियर

भूमि का इटार्सी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेत्तु निजी अर्जन

उप मुख्य (निर्माण) , मध्य रेल्वे बैतूल (म.प्र.)

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

2 1

1 रामनाथ व. रामदुलारे, सा. देह

2

शोभना देवी पति कृष्णमुरारी , सा. देह

3 देवाशीष व. कृष्णमुरारी , सा. देह

4 सत्यजीत व . कृष्णमुरारी, सा. देह

5 रामनाथ व. रामदुलारे , सा. देह

6

ख.नं. कुल रकबा (हे.मे.)

अर्जित रकबा (हे .में)

4

5

3

0.045

0.296

0.025

0.025

0.024

0.024

0.024 111/2/1/1/3 0.024

0.010

0.243

86/1

0.240

0.020

बैना बे. श्यामराव , संतोष, सुगन, ईमन , सुशीला व. 85/1 श्यामराव, अनिता बेवा अजाबराव , वर्षा , हेमा अजाबराव, सा. देह

7 अमनराज व . अमरजीत पोपली , सा. देह

8 राजेन्द्रकुमार व . सीताराम , सा. देह

9 सरस्वती पति बरजोरसिंह , सा . देह

योग

120

0.089

0.004

75/6

0.323

0.026

75/104 0.019

0.002

9

0.180

1.283

1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि मय परिसंपत्ति इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के तहत रेल लाईन के निर्माण के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट ,

स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के कार्यालय में 2-

किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4-

समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

2271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.- 1957-भू-अर्जन-2024

छिन्दवाड़ा, दिनांक 18 मार्च 2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-: अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

छिन्दवाड़ा

ख.

तहसील

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर

(1)

(2)

583/12

1

575/2

2

205/1

3

4

226

223/3/2

5

529/1/1/1

6

योग:

चांद

प०ह०न -24

ग्राम- चांद ब.न.-80 रा.नि.मं.-चांद

कुल रकबा 0.650 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(3)

0.046

0.075

0.088

0.199

0.046

0.196-

कुल रकबा 0.650 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः-पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई , जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -01 चौरई जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

2272

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

क्र.-1958-भू-अर्जन-2024

[ भाग 1

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः- .

1. भूमि का वर्णन

क.

जिला

ख.

तहसील

ग.

नगर/ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

कमांक

प्रस्तावित खसरा नंबर

(1)

(2.)

1

54/10, 64/4

2

39/1

180/1, 180/3 3

4

91/4

योग :-

छिन्दवाड़ा

चांद

ग्राम- मुडियाखेडा प०ह ०न-24 ब.न.-191 रा.नि.मं. -चांद

कुल रकबा 0810 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

(3)

0.212

0.168/

0.312-

0.118-

कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः -पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -01 चौरई जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक 01 चौरई जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

2273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

क्र.-1959-भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

जिला

क.

तहसील

ख.

ग.

नगर /ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

प्रस्तावित खसरा नंबर कमांक

(3)

(1)

176/2

1

176/3

2

177/1

3

177/2

4

177/3

5

178/1

6

178/2

7

173/3

8

178/4

9

178/5

10

छिन्दवाड़ा

हर्रई

ग्राम- जिल्हेरी प०ह०न-07 ब.न.- 16 रा.नि.मं. - हर्रई

कुल रकबा -13.937 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(3)

0.430

0.972

0.070

0.480

0.967

1.088

1.000

1.000

1.000

0.809 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2274

178/6 11

180/1 12

180/2 13

181/1 14

181/2 15

181/3 16

181/4 17

182 18

236/1 19

236/2 20

योग :-

1.000

1.000

0.761

0.600

0.900

1.300

0.380

0.010

0.075

0.095

कुल रकबा 13.937 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- गाडरवाडा जलाशय परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.rap.gov.in एवं म०प्र ०शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू- अर्जन अधिकारी , तहसील -अमरवाडा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन , उपसंभाग अमरवाडा, जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

2275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

क्र.- 1960-भू-अर्जन-2024

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

जिला

क.

छिन्दवाड़ा

अमरवाडा

ख.

तहसील

ग.

नगर /ग्राम

घ.

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

प्रस्तावित खसरा नंबर कमांक

(2)

(1)

2/1

1

5/6

2

6/3

3

2/2

4

5/7

5

6/4

6

5/2

7

6/5

8

5/5

9

6/6

10

ग्राम- गाडरवाडा प०ह ०न-03 ब.न.-61 रा.नि.मं. अमरवाडा 2

कुल रकबा 07.034 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(3)

0.020

0.405

0.270/

0.010-

0.405-

0.270-

0.450

0.169-

0.180 /

0.270 2276

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

12/1 11

5/3 12

6/2 13

6/7 14

6/8 15

5/1 16

6/1/1 17

6/1/2 18

7/3 19

8/3 20

10/1/2 21

8/1 22

7/4 23

8/2 24

25

10/1/1

10/2 26

12/3 27

13/5 28

योग :-

[ भाग 1

0.531-

0.135/

0.070 -

0.040/

0.040-

0.020

0.020/

0.020-

0.472-

0.049

0.382

0.750

0.499

0.335/

0.630

0.607

0.010-

0.020

कुल रकबा 07.034 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- गाडरवाडा जलाशय परियोजना अंतर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील -अमरवाडा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , उपसंभाग अमरवाडा, जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीलेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

2277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी 2024

क्र. B-407-दो-2-54-2022.- श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 29 जनवरी से 09 फरवरी 2024 तक , बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 जनवरी 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 एवं 11 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अवकाश से लौटने पर श्री डी.आर.एस. सिंगरौल , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी.आर.एस. सिंगरौल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम ) के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र. C- 1803- दो-2-6-2024. श्री राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 04 से 10 जनवरी 2024 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार अयाची , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार अयाची, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।

क्र. C- 1805-दो- 2-58-2017.- श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को दिनांक 18 से 24 जनवरी 2024 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

अवकाश से लौटने पर श्री प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्राणेश कुमार प्राण , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।

क्र. C- 1807 दो- 2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 27 जनवरी से 01 फरवरी 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं ।

क्र. C- 1809 दो-2-36-2021. श्री आनंद कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 02 से 03 जनवरी 2024 तक, दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 03 जनवरी 2024 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है ।

क्र. C- 1811-दो-2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 29 जनवरी से 03 फरवरी 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 जनवरी 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 04 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2278

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं ।

क्र. C- 1813-दो-2-35-2023. श्री संजीव पाण्डेय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 31 जनवरी से 02 फरवरी 2024 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव पाण्डेय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।

क्र. C- 1815- दो-2-40-2019. श्री अमिताभ मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को दिनांक 16 से 18 जनवरी 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हे अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमिताभ मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद परकार्यरत रहते ।

क्र. C- 1817-दो-2-5-2024. श्री मधुसूदन मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 16 से 20 जनवरी 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जनवरी 2024 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अवकाश से लौटने पर श्री मधुसूदन मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मधुसूदन मिश्र, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2024

क्र.-C- 1775-दो-2-47-2022.-श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्र. C- 1777-दो-2-2-2023. श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03- इक्कीस - ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्र. C- 1772-दो-2-13-2014.- श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 09 अक्टूबर 2021 से 08 अक्टूबर 2023 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्र. C- 1779-दो-2-48-2022. श्रीमती संगीता मदान, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 03 से 12 जनवरी 2024 तक , दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13से 15 जनवरी 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने कीअनुमति प्रदान की जाती है ।

2279

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती उषा गेडाम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं ।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती संगीता मदान, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, इन्दौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

क्र. C- 1787-दो-2-13-2010.- श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, डिण्डौरी को दिनांक 02 से 06 जनवरी 2024 तक पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 07 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती संगीता मदान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं ।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

यू.एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

अवकाश से लौटने पर श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

जबलपुर, दिनांक 12 फरवरी 2024

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अवधेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।

क्र. C- 1781-दो-2-26-2023. श्रीमती माया विश्वलाल, तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 12 से 29फरवरी 2024 तक, अठारह दिन का संतान पालन अवकाश (ChildCare Leave) अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती माया विश्वलाल , तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

क्र. C- 1790-दो-2-82-2020.- श्री अजय कांत पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 16 से 20 जनवरी 2024 तक 05 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जनवरी 2024के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है ।

संतान पालन अवकाश (Child Care Leave ) अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

अवकाश से लौटने पर श्री अजय कांत पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती माया विश्वलाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं ।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

क्र. C- 1783-दो-2-108-2017.- श्रीमती उषा गेडाम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 02 से 06 जनवरी 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कांत पाण्डेय , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा गेडाम, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

क्र. C- 1792-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस-ब (एक) 2023, दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

2280

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश ) नियम, 1955 के नियम-20ए के अनुसार- श्री मिश्रा की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसंबर 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 136 164 योग 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार कीजावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 136 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अर्धवेतनिक अवकाश वेतन अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता अवकाश के एवज= में नगद भुगतान 30 X164

क्र. C- 1794-दो-3-420-80- भाग- बारह. - श्री सिकन्दर सिंह परमार, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के पत्र क्रमांक 3487- इक्कीस- ब (एक) 2023 , दिनांक 26 अप्रैल 2023 के संलग्न प्राप्त आर्डर शीट अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , भोपाल द्वारा अनुमोदित अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश ) नियम, 1955 के नियम-20 ए के अनुसार- श्री परमार की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसंबर 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. अर्जित अवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 268 32 योग 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार कीजावेगी:-

(1 ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 268 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा

30

अर्धवेतनिक अवकाश के एवज= में नगद भुगतान अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ मंहगाई भत्ता X32

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

अभिषेक गौड़ , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

[ भाग 1

जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2024

क्र. B-403-दो-2-47-2022. श्रीमती तृप्ति शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 05 से 13 फरवरी 2024 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 04 फरवरी 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं ।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2024

क्र. B -405-दो- 2-33-2023. श्री अजय श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 01 से 03 फरवरी 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 04 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।

क्र. B-407- दो- 2-5-2024.- श्री मधुसूदन मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 29 फरवरी से 02 मार्च 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 03 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अवकाश से लौटने पर श्री मधुसूदन मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

2281

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मधुसूदन मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।

क्र. B-409-दो-2-7-2019. श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को दिनांक 12 से 22 फरवरी 2024 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद सोनी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।

क्र. B-411-दो-2-13-2014.- श्री सुशांत हुद्दार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 05 से 10 फरवरी 2024 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अवकाश से लौटने पर श्री सुशांत हु‌द्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशांत हु‌द्दार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद परकार्यरत रहते ।

क्र. C - 1853-दो-2-31-2017.- श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 26 फरवरी से 9 मार्च 2024 तक , तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 फरवरी 2024 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 मार्च 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अवकाश से लौटने पर श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़ , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरमिन्दर सिंह राठौड़, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।

क्र. C- 1855-दो- 2-37-2020.- श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-

1. दिनांक 09 से 11 जनवरी 2024 तक 3 दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है ।

2. दिनांक से 25 जनवरी 2024 तक 03 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।

अवकाश से लौटने पर श्री विवेक कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन, को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विवेक कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।

क्र. C- 1857-दो-2-6-2024. श्री राजीव कुमार अयाची, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 5 से 7 फरवरी 2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 04 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार अयाची , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार अयाची, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

2282

   क्र. C- 1859-दो- 2-33-2023.    श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान      क्र. C - 1865- दो- 2-40-2019. श्री अमिताभ मिश्र, प्रधान
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को दिनांक 19 से 21 फरवरी         जिला एवं सत्र न्यायाधीश , भोपाल को दिनांक 16 से 18 जनवरी
2024 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।         2024 तक, तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 18
साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 फरवरी 2024 के        जनवरी 2024 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये
सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।      जाने के कारण निरस्त किया जाता है ।
   अवकाश से लौटने पर श्री अजय श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं                    जबलपुर , दिनांक 15 फरवरी 2024
सत्र न्यायाधीश , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है ।         क्र. C- 1929-दो-2-56-2021. श्रीमती सविता सिंह , प्रधान
    अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी         न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, देवास को दिनांक 18 से 19 जनवरी
 दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था । 2024 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।
    प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार     अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश,
 अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद     कुटुम्ब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
 पर कार्यरत रहते ।                                                  कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
    क्र. C- 1861-दो-2-57-2020. श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान      दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को दिनांक 27 जनवरी 2024 ,
                                                                    प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार
 के एक दिन स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 28
 से 31 जनवरी 2024 तक चार दिन का अर्जित अवकाश और                  अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत
                                                                 रहतीं ।
 स्वीकृत किया जाता है ।
    अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, प्रधान जिला एवं         क्र. C- 1931-दो-2-47-2022.- श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान
 सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है ।    जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 23 फरवरी से 7 मार्च
                                                                 2024 तक, चौदह दिन का संतान पालन अवकाश (Child Care
    अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
                                                                 Leave) अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश दिनांक
 दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
                                                                 23 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक मुख्यालय से बाहर रहने की
     प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अनुमति प्रदान की जाती है ।
 अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
                                                                    अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र
 पर कार्यरत रहतीं ।
                                                                 न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है ।
     क्र. C- 1863- दो- 2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे, प्रधान
                                                                    संतान पालन अवकाश (Child Care Leave) अवकाशकाल में
 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम को निम्नानुसार अवकाश
                                                                 उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें
 निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
                                                                 अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
     1.    दिनांक 11 से 12 जनवरी 2024 तक दो दिन का
           स्वीकृत आकिस्मक अवकाश निरस्त किया जाता है ।               प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ति शर्मा, उपरोक्तानुसार
     2.    दिनांक 11 से 12 जनवरी 2024 तक दो दिन का               अवकाश पर नहीं जातीं, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद
           कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है ।                 परकार्यरत रहतीं ।
     अवकाश से लौटने पर श्री रामकुमार चौबे, प्रधान जिला एवं सत्र      क्र. C- 1933-दो-2-108-2017.- श्रीमती उषा गेडाम , अतिरिक्त
  न्यायाधीश , नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है । प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 16 से 20
     कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी        जनवरी 2024 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया
                                                                 जाता है ।
  दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।
     प्रमाणित किया जाता है कि श्री रामकुमार चौबे, उपरोक्तानुसार      अवकाश से लौटने पर श्रीमती उषा गेडाम , अतिरिक्त प्रधान
  अवकाश पर नहीं जाते, तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद     न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित
  पर कार्यरत रहते ।                                               किया जाता है ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 अप्रैल 2024

भाग 1 ]

1. दिनांक 16 से 17 जनवरी 2024 तक, दो दिन का आवेदित आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है ।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती उषा गेडाम, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं ।

2. दिनांक 16 से 20 जनवरी 2024 तक, पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है ।

अवकाश से लौटने पर श्री शिवकांत , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

क्र. C- 1935-दो- 2-54-2021. श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , देवास को दिनांक 07 से 13 फरवरी 2024 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 फरवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवकांत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जितअवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

क्र. C- 1941-दो-2-16-2010.- श्री रामकुमार चौबे , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत दिनांक 01 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C- 1943-दो- 2-108-2017.- श्रीमती उषा गेडाम , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03- इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1 ) के अंतर्गत निम्नानुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. C- 1937-दो-3-53-2005.- श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 29 जनवरी से 01 फरवरी 2024 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 जनवरी 2024 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

1. दिनांक 11 नवंबर 2017 से 31 अक्टूबर 2019 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अवकाश से लौटने पर श्री कपिल मेहता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

2. दिनांक 01 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कपिल मेहता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते ।

3. दिनांक 01 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक , दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, क्र. C- 1939-दो-2-55-2020. श्री शिवकांत, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-

अभिषेक गौड़, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 05 April 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2024-04-05.14.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2024-04-05.14.Ordinary.