Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 06, Part Part 1, 07 February 2025

Published 07 February 2025

Type
Ordinary
Gazette no.
06
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2025-02-07.06.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी 2025- माघ 18 , शक 1946

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद् के अधिनियम,

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2025

2. अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह तृतीय अवसर है .

क्र. GAD-6-0005-2024- GAD- 1- एक-(GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री हृदेश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को डी. आर. कम-पी . पी. एस. उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक ए-8445 ( दो- 1-16-2023 ) दिनांक 6 दिसम्बर 2024के अनुक्रम में दिनांक 18 से 20 नवम्बर 2024 तक तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति साथ हीअवकाश के पूर्व में दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2024 तकके सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय कटेसरिया, उपसचिव.

473

क्र. -6-0004-2024 - GAD- 1- एक-(GAD).-माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री संजीव एस. कालगांवकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर को डी. आर. कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्र. ए-8071- ( दो - 1-16-2024) दिनांक 22 नवम्बर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 6 से 13 अक्टूबर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी . का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, कार्तिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008 -Estt (एक) दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.

474

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

[ भाग 1

भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2025

के साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 18 एवं 19 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 अंतर्गत प्रदान की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नमःशिवाय अरजरिया, उपसचिव.

क्र. GAD-6-0001-2025-GAD-1- एक-(GAD).- माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती सुनीता यादव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को डी. आर. कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-5290 ( दो-1-11-2021 ) , दिनांक 21 नवम्बर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 9 से 17 अगस्त 2024 तक कुल नौ दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025

फा. क्र. 229- इक्कीस- ब-( एक )-2025.- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17(ई) - 8-2012- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 मार्च, 2012, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक, दिनांक 30 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् : -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-

सारणी

क्षेत्राधिकार

मुख्यालय का स्थान

प्राधिकृत अधिकारी

अनु. क्र.

का नाम

(1)

(2)

(3)

(4)

ग्वालियर

"6.

श्री कपिल सोनी, पन्द्रवें

राजस्व जिला ग्वालियर, शिवपुरी, जिला एवं अतिरिक्त सत्र

गुना और अशोकनगर का समाविष्ठ क्षेत्र.".

न्यायाधीश तथा पीठासीन

न्यायाधीश , विशेष न्यायालय

क्रमांक 2 , ग्वालियर.

F. No. 229 - XXI -B (One) -2025 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Niyam , 2012, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this department's Notification No. F. No. 17 (E) 8-2012- XXI - B ( One) , dated 2nd March, 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 30th March, 2012, namely :-

AMENDMENT

In the said Notification , in the Table , for serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

TABLE

Jurisdiction S. No.

Name of Authorized Officer

Place of Headquarter

(4) (2)

(1)

"6.

(3) Gwalior

Shri Kapil Soni , XVth

District and Additional

Area comprising of Revenue districts , Gwalior , Shivpuri Guna and Ashoknagar ." .

Sessions Judge , Gwalior and Presiding Judge ,

Special Court No. 2

Gwalior .

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

475

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2025

फा. क्र. 335- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन , श्री अरविंद श्रीवास्तव, अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रतलाम को अतिरिक्त सचिव के पद पर, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर डॉ. सुधांशु सक्सेना के स्थान पर एतद्वारा नियुक्त करता है.

भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2025

फा. क्र. 341-2025- इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 (1984का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-

      क्र.              न्यायिक अधिकारी का नाम एवं
                                                                                              नवीन पदस्थापना
                               वर्तमान पदस्थापना
     (1)                             (2)
                                                                                                   (3)
       1               श्री अखिलेश कुमार मिश्रा,
                                                                                     प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,
                       प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ,                         सागर में श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल
                       मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर.                                के स्थान पर.
      2                श्री भूभास्कर यादव,
                                                                                     प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,
                       जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,                            कटनी में श्री दीपक गुप्ता के स्थान
                       बाहेर जिला बालाघाट.                                          पर.
      3                श्रीमती वंदना जैन,
                                                                                    प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय ,
                      विशेष न्यायाधीश , एस. सी. /                                   देवास में श्री अशोक कुमार शर्मा (जू. )
                       एस. टी. ( पी. ए. ) एक्ट, शिवपुरी.                            के स्थान पर.
होगा.  उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2025

पंजी क्र. 216-2025- इक्कीस- ब ( दो ).- राज्य शासन, एतद्वारा , जिला मुख्यालय, कटनी में विभागीय आदेश दिनांक 6 मार्च 2010 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2025

फा. क्र. 214-2025- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा द्वारा श्रीमती पुष्पा खाबिया , नोटरी , मंदसौर के विरूद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विवाह अनुबंध सम्पादित / निष्पादित किये जाने का दोषी पाया है. जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम 1952 ( क्रमांक 53 सन् 1952 ) की धारा 10 के खण्ड ( घ) सहपठित नोटरी नियम 1952 के नियम , 13 के उपनियम ( 12 ) के खण्ड ( ख ) (I ) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण - पत्र निरस्त करते हुए, स्थाई तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है .

फा. क्र. 215-2025- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा द्वारा श्री ओमप्रकाश नाहटा, नोटरी , उज्जैन के विरूद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुबंध- पत्र पर अनुबंधककर्ता के रूप में चार व्यक्तियों के नाम होने के उपरांत अनुबंध- पत्र मात्र दो व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किये जाने का दोषी पाया है . जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम 1952 ( क्रमांक 53 सन् 1952 ) की धारा 10 के खण्ड ( घ ) सहपठित नोटरी नियम 1952 के नियम , 13 के उपनियम ( 12 ) के खण्ड ( ख ) ( I ) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण- पत्र निरस्त करते हुए, स्थाई तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण हजारे , अपर सचिव.

476

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

[ भाग 1

कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम , दिनांक 22 जनवरी 2025

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 )

प्र. क्र. - अ-82-2024-25- क्र. 273- भू-अर्जन-2025 .- एतद्वारा , सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि " अनुभाग रतलाम के अंतर्गत रतलाम मोरवानी मार्ग रतलाम गोधरा रेलखण्ड पर रेल्वे समपार क्रमांक 79 पर रेल्वे ओवरब्रिज निर्माण हेतु जिला रतलाम की तहसील रतलाम शहर के प.ह.नं. 10 के ग्राम सागोद के 01 खाताधारकों की निजी भूमि परियोजना के लिये आवश्यकता होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2-2014- सात- 2 - ए - भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है .

अतः, निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

क्र.

सर्वे क्रमांक

कृषकगण का नाम व पिता का नाम

परिसम्पत्ति का विवरण

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )

सिंचित असिंचित

(3)

(4)

(5)

कुल (6)

(7)

309/1

0.050

0.050

314/4/2

0.010

0.010

314/4/1

0.110

(1) (2) 1 रेल्वे मेन्स गृह निर्माण सहकारी संस्था रतलाम द्वारा अध्यक्ष एन. एल. सुन्दर निवासी डी. एस. ऑफिस दो बत्ती रतलाम.

0.110

314/1/10

0.100

0.100

0.270

0.270

कुल

राजेश बाथम , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 13 जनवरी 2025

प्र. क्र. 23- अ- 82 - वर्ष 2024-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(4)

(1) पन्ना

(3) डुंगरहो

अजयगढ़

(6) ललितपुर सतना

(5) उप मुख्य अभियंता / निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे , खजुराहो.

रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो , ( 541 किमी ) नई बड़ी रेलवे लाईन

निर्माण हेतु

निजी भूमि पर स्थित 03 मकानों का अर्जित रकबा का क्षेत्रफल 225.95 वर्गमीटर एवं शासकीय भूमि-0.000 हे. इस प्रकार कुल क्षेत्रफल

( पूरक / छूटे हुये रकबों का प्रस्ताव ) .

225.95 वर्ग मीटर भूमि.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता / निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

477

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र.-0009-अ-82-2023-24- बदनूरढाना -11130

बैतूल , दिनांक 5 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची- 2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची - 1

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

1        2            3            4               6
 बैतूल   बैतूल        बदनूरढाना    0.040           इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन
(म.प्र.)                                           परियोजना हेतु निजी    भूमि का
                                                   अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

अ.क्र. ख.नं.

मौके की स्थिति । परिसंपत्ति

कुल रकबा हे.में

प्रस्तावित रकबा हे . में अर्जन हेतु

1 107/2 0.013 0.009 वर्तमान में भूमि के कब्जेदार / उपयोग की स्थिति

14.55mx7.55m पर

मंजिला पक्कामकान

2

107

0.006 दो शांता पति गणेश प्रसाद वामनकर

लोहे का इलेक्ट्रिक पोल

तथा डामर रोड

106

3

0.008 सार्वजनिक उपयोग हो रहा है ।

5.20mx17.4mदो मंजिला मकान ( 0.001 हे. ) पर टीन शेड़ बना है चन्द्रभागा के कब्जे में है , परन्तु अभिलेख में चन्द्रभागा के नाम ख.नं. 113/3. रकबा 0.008 हे . दर्ज है, जो अर्जित नही की जा रही है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

478

[ भाग 1

0.005

चन्द्रभागा के कब्जे में है ।

2.7mx4.8m ( 0.001 हे. )

पर टीन शेड बना है

0.001

0.018

106/18

निर्मला दुबे के स्वामित्व की

1.6mx0.38m

(0.001 हे.) पक्की

कम्पाउंड वाल

106

मूल ख.नं. की शेष बची भूमि, जो मौके पर रिक्त है । किसी का आधिपत्य नही है । मूल खसरा नंबर 106 वर्तमान में अस्तित्वमें नही है ।

(0.003 है. ) मौके पर रिक्त है, जिसपर 1 पपीता , 1 आम , 1 जाम , 1 नीबू, 1 कटहल , 1 केला पेड़ है ।

0.012 मौके पर रिक्त

95

4

अधिकार अभिलेख 1968-89 में हरिलाल , श्यामलाल पिता छेदीलाल के नाम दर्ज है । मूल भूमिस्वामी का नाम वर्तमान अभिलेख के ख.नं. 95 के बटांकन में दर्ज नहीं है । प्रस्तावित रिक्त भूमि का सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के आधिपत्य में नही है।

0.040

योग

(2) चूँकि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन

अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

479

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

क्र.-0005-अ- 82-2023-24- चिखल्दा खुर्द-11999 बैतूल , दिनांक 27 दिसम्बर 2024

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- 2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

ग्राम

जिला तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन वर्णन का

(हेक्टेयर में)

लगभग क्षेत्रफल

4

3

2

1

0.934 हे.

शाहपुर चिखल्दा खुर्द बैतूल (म.प्र.)

6

इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

2 1

1

ख.नं. कुल रकबा (हे.मे. )

अर्जित रकबा (हे .में)

5

3

4

0.010 0.091

92/1

भगवती बेवा बाबूलाल लक्ष्मीनारायण , देवनारायण , जीवनलाल पिता बाबूलाल , प्रेमवती , मीरा , गीता पुत्री बाबूलाल

2

कैलाश पिता शंकरलाल

3

4 सूर्यकांत पिता मिश्रीलाल

5 संगीता पत्नी सुनील सलाम

6

0.063 0.111

94/1

0.100

1.005

96/1

0.022 2.902

116/1

0.011 0.228

118/1

0.015 0.073

120/1

लुथिया बाई बेवा भैयालाल , इद्रवती, उर्मिला पिता भैयालाल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

480

7

[भाग 1

0.042

0.495

121/1/1

प्रहलाद पिता बालमुकुंद, रज्जो, मर्रो, जयवंती पुत्री बालमुकुंद

8

0.042

0.495

121/2/1

अज्जादी बेवा मुकुंदी महेश, दिनेश पिता मुकुंदी, सुशीला पुत्री मुकुंदी

9

0.031

0.196

132/2/1

सेवकराम पिता नानकराम, आशा पुत्री नानकराम , सुरज, पिता कांतीलाल , मोहनी पिता कांतीलाल

10

11

0.073

0.073

132/1/2

0.023

0.024

132/1/1

भगवती बेवा बाबूलाल लक्ष्मीनारायण , देवनारायण, जीवनलाल पिता बाबूलाल , प्रेमवती , मीरा , गीता पुत्री बाबूलाल

अरुण कुमार पिता चंद्रगोपाल 12

0.045

0.271

133

0.026

1.136

131/6

यशोदा बेवा श्रीराम , भूरी , दुर्गा प्रियंका पुत्री श्रीराम

13

गणेश पिता रामप्रसाद 14

मथुराबाई पिता काशीराम 15

कौशल्या पति दशरथ 16

कुल योग

0.027

1.137

131/7

0.405 0.036 135/3

0.368 134 0.539

0.934

9.181

(2) चूँकि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

481

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

बैतूल, दिनांक 3 जनवरी 2025 क्र.-0008-अ-82-2022-23 -भू-अर्जन भयावाड़ी-122

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम ( 6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची-1

(प्रभावित कृषकों की सूची )

तहसील ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

4

3

2

1

0.752

भयावाड़ी

शाहपुर

उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल, बैतूल @ नागपुर

बैतूल (म.प्र.)

इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन

अनुसूची -2

(प्रभावित धारकों की सूची )

ख.नं.

क्र.

भूमिस्वामी का नाम

कुल रकबा (हे.मे.)

अर्जित रकबा (हे .में)

5

4

3

2

1

0.046

0.722

1/2/1

1 अखलेश व. मोती कुड़मी

0.140

0.308

11

2

राधे व. मनी, चन्द्रकला बे. चैतराम , दीपक व. चैतराम, चित्रलेखा, मीना , कविता, ज्योति पिता चैतराम, कुंवर, गणेश व. सालक , रामकली पिता सालक, श्यामजी व. भगवानदास सुदामा , रामाधार व. दमडू, राजेश, सतीश व. लक्ष्मण , आनंद , राजकुमार व. नारायण, आशा , संतोषी , सविता पिता नारायण कुड़मी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

482

3 भूपेन्द्र पिता अखलेश कुड़मी नि. भयावाड़ी

ललिता जौ. सुनील कुड़मी

4

5

[ भाग 1

0.115 0.383

12/1

0.024 0.212

26/1

0.016 2.068.

28/1

मनको बे . सोनू, मोती, श्रीराम , लीलादास , गणेश व. सोनूलाल , पुष्पा बे. देवीप्रसाद, विनोद, प्रमोद व. देवीप्रसाद, विनीता पिता देवीप्रसाद साहू नि. शाहपुर

सुनील व. प्रेमलाल कुड़मी नि. शाहपुर 6

भागीरथ व. इमरत कुड़मी

7

8 राजाराम व. रामभरोस कुड़मी

लखन व. रामबालक कुड़मी नि. शाहपुर 9

सुन्दरलाल व. रामू गोंड नि. घोड़ाडोंगरी 10

कुल योग

0.071 1.030

44/2/1

0.012 1.068

44/1/1

0.030 0.219

535/1

0.160 1.734

541/5

0.138 0.211

542/1

0.752 7.955

1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

483

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश

क्र. 677-भू-अर्जन-25

राजगढ़ , दिनांक 17 जनवरी 2025

क्रमांक/ 01 / 184 भू-अर्जन/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने ( 5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (7 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 01 अ ४८ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल परियोजना में भूमि का अर्जन हेतु ग्राम सेमलागोगा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (7) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची( 1 )

ग्राम सेमलागोगा

स.क्र.

विवरण

1

2

निजी

भूमि

तहसील नरसिंहगढ़

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०

सिंचित

असिंचति

कुल

3

4

5

2.572

2.572

अनुसूची(2)

स.क.

भूस्वामी का नाम

1

2

1 प्रेमनारायण पिता रामप्रसाद जाति काछी

2 परमानन्द पिता परसराम जाति देशवाली

3

राजाराम दोलत सिंह पिता बंशीलाल जाति काछी

4 दोलत सिंह पिता बंशीलाल जाति काछी ?

सर्वे न. कुल रकबा

प्रभावित रकबा

सिंचित/ असिंचित

3

5

4

6

1.175

0.070

सिचिंत 426/1

1.265

सिचिंत

425/2

0.110

0.897

सिचिंत

0.080

424/3/1

0.379

सिविंत

438/3

0.035 484

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

5

घनश्याम पिता बद्रीप्रसाद जाति ब्राहाम्ण

6

रेशम बाई पुत्री बकस्या अनोखी बाई बेवा शिवप्रसाद ब्रजेश निकिता पिता शिवप्रसाद जाति बलाई

7

राधेश्याम पिता मदन जाति बलाई

8

दरयाव सिंह पिता भवरलाल शान्ति बाई पत्नी दरयाव जाति पारदी

9

माखन लाल मालवीय पिता कैलाश मालवीय , रामस्वरूप् पिता कैलाश जाति बलाई

10

ब्रजमोहन पिता ब्रद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण

11

श्री वल्लभ पिता रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण

12

मुकुटबिहारी पिता रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण

[ भाग 1

444

0.316

0.040

सिचिंत

445

0.291

0.031

सिचिंत

453/2

4.328

0.270

सिचिंत

492

2.795

0.120

सिचिंत

493

1.252

0.270

सिचिंत

516/1

0.688

0.210

सिचिंत

495/6

1.000

0.130

सिचिंत

495/3

0.306

0.090

सिचिंत

516/3

0.230

0.050

सिचिंत

517/2

2.633

0.126

सिचिंत

528/1

1.478

0.060

सिचिंत

528/2/1

0.065

0.010

सिचिंत

528/2/2/1

13

शिवप्रसाद पिता रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण 1.548

0.180

सिचिंत

528/2/2/2

14

द्वारका प्रसाद पिता कनीराम जाति खाती

15

गोविन्द प्रसाद जमनाप्रसाद केलाश चन्द्र महेश कमल पिता भागीरथ जाति खाती

16

रूपनारायण पिता मोतीलाल जाति खाती

17

कमल सिंह पिता उमराव सुमनबाई बेवा उमराव जाति खाती

18

गोपालकृष्ण पिता नन्नूलाल जाति महाजन

19

भवरीबाई पिता जगन्नाथ जाति खाती 0.387

0.090

सिचिंत

527/2

1.063

0.010

सिचिंत

526/1

0.797

0.210

सिचिंत

525/2

0.677

0.070

सिचिंत

525/1

0.677

0.170

सिचिंत

523/1

1.137

0.090

सिचिंत

524/1/1

योग

भूस्वामी -19

1.141

0.050

सिचिंत

24

26.525

2.572

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

485

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

क्र. 790-भू-अर्जन-25

राजगढ़ , दिनांक 21 जनवरी 2025

क्रमांक/01 /अ०५ भू-अर्जन/ 2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि

* संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (7 ) में उसके समाने

दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक ०१ अरे चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (7) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1 )

ग्राम गीलाखेडी

तहसील नरसिंहगढ़

अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति

अनुसूनी

स.क.

नाम औद्यौगिक इकार्ट

1

2

1

M/sHindustanCoca -Cola Ltd

2

M/sHindustan Coca- Cola Ltd

3

M/sHindustan Coca - Cola Ltd

1

F.M ENGINEERING

2

F.M ENGINEERING

3

F.M ENGINEERING

1

L.P.J. Enterprises

2

L.P.J. Enterprises

3

L.P.J. Enterprises

4

L.P.J. Enterprises

5

L.P.J. Enterprises

6

L.P.J. Enterprises

7

:L.P.J. Enterprises

8

L.P.J. Enterprises

9

L.P.J. Enterprises

10

L.P.J. Enterprises

11

L.P.J. Enterprises

12

L.P.J. Enterprises

13

L.P.J. Enterprises

14

L.P.J. Enterprises

15

L.P.J. Enterprises

16

L.P.J. Enterprises

17

L.P.J. Enterprises प्लाट न

परिसम्पत्ति का प्रकार

3

4

89A( 1)

BoundryWall

89 B ( II )

BoundryWall

92( 111 )

Boundry.Wall

90( 1 )

Boundry Foundation

90( 11 )

BoundryWall

Foundation For Structure

90(111 )

91

BoundryWall

9

LatBath

91

Platform Back Side

91

Platform Fornt Side

91

C.C. Road

91

Drain

91

SepticTank

91

SepticTank

91

House R.C.C.

91

HouseTeen Shed

91

House Teen Shed

91

C.C. Road

91

Drain

91

RCCBulding

91

BoundryWall

91

BoundryWall

Well

91

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में

किया जा सकता है ।

गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

[ भाग 1 486

कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 21 जनवरी 2025 प्र.क्र.- 0004- अ-82-2023-24-भू-अर्जन

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई । अनुसूची के पद (2 ) एवं (3 ) में वर्णित भूमियों की अनुसूची के पद (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भू- अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

// अनुसूची //

1 - भूमि का वर्णन : -

ग्वालियर

(क) जिला

ग्वालियर

(ख) तहसील

(ग) ग्राम

गौसपुरा

अर्जित क्षेत्रफल 0.2308है0

(घ) क्षेत्रफल

सर्वे नम्बर

स.क्र

सार्वजनिक प्रयोजन का नाम

प्रोजेक्ट में

अर्जित रकबा

(हे.में)

धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी

4

1

2

3

5

कार्यपालन यंत्री,

0.0010

173

1

लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग ग्वालियर

ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई ० टी० एम० कॉलेज से महारानी लक्ष्मीवाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेख । नाले पर एलीवेटेड कॉरीडोर / फ्लाई ओवर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन

0.0033

2

173

0.0415

3

202

0.0250

4

202

0.0210

205/1/1

5 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2025

6

205/4/2

7

206/1

8

206/2

9

206/2

10

207/1/2

11

214/1/1/5

12

214/2/2/1

13

214/2/2/1

14

214/2/11/1

15

214/2/11/2

16

214/2/2/1

17

214/2/11/2

18

214/2/12

19

214/2/2/1

कुल किता 19

487

0.0310

0.0397

0.0023

0.0100

0.0402

0.0032

0.0030

0.0020

0.0019

0.0023

0.0014

0.0015

0.0005

0.2308

2- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है :-ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई.टी.एम. कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले पर एलीवेटेड कॉरिडोर / फ्लाईऑवर के एकरेखण हेतु ग्राम गौसपुरा की भूमि का अर्जन ।

3- भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रूचिका चौहान , कलेक्टर एवं समुचित सरकार .

488

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश पदेन उपसचिव एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र.-1192-भू-अर्जन-2025

धार, दिनांक 29 जनवरी 2025

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 01 में बदनावर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्पहाऊस नम्बर-03 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य 'कार्य हेतु ग्राम लटामली तहसील धार जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2 ) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

ग्राम- लटामली तहसील धार, जिला- धार

विवरण

क

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)

सिंचित

असिंचित

कुल

1

2.500

0.000

2.500

बदनावर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्पहाऊस नम्बर -03 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य में प्रभावित होने से

2.500

योग

0.000

2.500

अनुसूची (2)

बदनावर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्पहाऊस नम्बर-03 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम लटामली तहसील धार की प्रभावित भूमि का विवरण

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

कमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नामं

खसरा कमांक

सिंचित

सिंचित असिंचित

असिंचित कुल

कुल

1

69

0.668 0.000 0.668 0.085 0.000 0.085 मंगलीबाई बेवा खुमान, गंगाराम , हीरालाल, भारत , रामेश्वर, रायकुबाई, सुशीला, रेवाबाई पिता खुमान जाति भील निवासी ग्राम लटामली

2

1.076

157/1

0.000 1.076 0.475 0.000 0.475 नागरिया, रामसिंग , जामसिंग , नानक्या, कनसिंह पिता पुंजा जाति भील निवासी ग्राम भूमिस्वामी

3

159/1 1.020 0.000 1.020

0.731

0.731 0.000

बाल्या पिता रामचंद्र जाति भील निवासी ग्राम लटामली

4

159/2 1.023 0.000 1.023 0.585 0.000 0.585 भावसिंग पिता रामचंद्र जाति भील निवासी ग्राम लटामली

5

169

0.624 0.000 0.624 0.624 0.000 0.624 दिलीप, प्रदीप, भारत, प्रियंका पिता रामसिंह भागुडीबाई बेवा रामसिंह जाति भील निवासी ग्राम लटामली

4.411

योग

0.000 4.411 2.500

2.500

0.000

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

489

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.-609-भू-अर्जन-2024

देवास , दिनांक 29 नवम्बर 2024

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क. 1 में "नगर विकास योजना कमांक टी.डी.एस.-06/ 2020 मिनी सुपर कारिडोर' के अन्तर्गत ग्राम " नागूखेड़ी" तहसील देवास नगर जिला देवास (म.प्र .) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि " नगर विकास योजना क्रमांक टी.डी.एस.--06/2020 मिनी सुपर कारिडोर" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूचि 1

नागूखेड़ी

ग्राम-

क.

विवरण

1. "नगर विकास योजना कमांक टी.डी.एस. -06/2020 मिनी सुपर कारिडोर '

तहसील- देवास (नगर)

अर्जित की जाने भूमि का

कुल रकबा (हैक्टर)

असिंचित

सिंचित

योग

0.680

0.680

अनुसूचि 2

" नगर विकास योजना क्रमांक टी.डी.एस.-06 / 2020 मिनी सुपर कारिडोर" ग्राम नागूखेड़ी तहसील देवास नगर की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम-- नागूखेड़ी

क्र.

तहसील- देवास (नगर)

भूमि का कुल रकबा

खसरा कमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)

सिंचित असिंचित कुल

1.

सिंचित असिंचित कुल

256 0.680

रामेश्वर पिता गणपत

प्रभावित कुल क्षेत्रफल 0.680

0.680 0.680

0.680

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

490

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

[भाग 1

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) , डॉ. अम्बेडकर नगर ,

जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश

डॉ. अम्बेडकर नगर, दिनांक 13 जनवरी 2025 प.क्र.- 163-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. 0113-ब-121-2023-24

प्ररूप- "ख "

{ नियम -5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल-अम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम हरसोला, प.ह.नं.- 23/62, रा.नि.मं. डॉ. अम्बेडकर नगर , तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

जिला

तहसील

::अनुसूची::

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

1

5

4

इन्दौर

2 डॉ.

0.004

1074/6/1

0.001

1075/1/2

अम्बेडकर नगर

1452/2

0.008

ग्राम- हरसोला, प.ह.नं.- 23/62,

1453

0.005

1459/1

0.005

0.007

1463

0.004

1473/1/2/1

0.005

1474/2/1

0.001

1475/2/1

1476/1/2

0.003

1477/3

0.004

2170

0.013

0.003

2171/1/2

2171/2/मिन -1

0.005

2183/1

0.006

2183/3

0.002

0.003

2183/4/1

0.002

2184/4

0.003

2186/1/1

0.002

2186/2

2186/2245

0.004

2186/3

0.003

2187

0.008

23

0.101

कुल योग

491

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

डॉ. अम्बेडकर नगर, दिनांक 13 जनवरी 2025 प.क्र.- 166-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. 0112- ब-121-2023-24

प्ररूप- "ख"

{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल-आम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम भगोरा , प.ह.नं.- 22/60, रा.नि.मं. बडगोंदा , तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

जिला

तहसील

खसरा कमांक

::अनुसूची::

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

1

5

0.003

171/1238/2

इन्दौर

0.002

169/2

डॉ. अम्बेडकर नगर

ग्राम- भगोरा, प.ह.नं.- 22/60,

179

0.003

180

0.002

162/2

0.002

164/3

0.002

0.002

164/1237/1

150/1

0.005

0.002

150/2

149

0.002

154/1

0.002

142/1

0.005

140/2

0.001

142/2

0.002

0.001

140/1

221

0.004

0.002

215

0.002

941

938

0.003

936

0.002

245/4

0.001

0.002

243/2

243/3

0.003

0.001

239/1

24

0.056

कुल योग

सी.एस.हुडा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

492

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , भीकनगांव ,

जिला - खरगोन , मध्यप्रदेश

भीकनगांव , दिनांक 24 जनवरी 2025 प.क्र. - 349- रीडर- भू-अर्जन-2025

प्ररूप- "ख "

{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए }

कमांक- 0156 /ब-121 / 2024-25 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक आर.एम.-02 व जी.एम.-01 एवं जी.एम.-1 / एल.एम.- 14 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72 , रा.नि.मं. अंदड़, तहसील भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । i

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.004

66/2

ग्राम-

भीकनगांव

खरगोन

0.005

65

रुखड़िया, प.ह.नं.-

0.039

64/2

06/72,

0.003

77

0.056

76/1

0.037

76/3

भीकनगांव

खरगोन

ग्राम-

0.004

11

0.007

10/1/1/3

रुखड़िया, प.ह.नं.-

9/2

0.010

06/72,

0.003

1

0.002

0.006

5/1

5/2

0.002

0.178

13

कुल योग

493

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

प.क्र.- 350- रीडर -भू-अर्जन-2025

प्ररूप- "ख "

{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए }

क्रमांक- 0155 /ब-121 /2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-आर.एम.-01 एवं आर.एम. -02 में जल परिवहन हेतु 08/74, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव , जिला- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

5

4

2

1

0.024

32/2

ग्राम- रोड़िया,

खरगोन भीकनगांव

0.006

10/4

3 प.ह.नं.- 08/74,

0.012

4/11

0.012

4/4

0.003

4/10

4/6

0.005

4/2

0.008

07

0.070

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2025

494

[ भाग 1

प.क्र. - 351 - रीडर-भू-अर्जन-2025

प्ररूप- "ख "

{ नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}

क्रमांक 0157 /ब-121 /2024-25 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक - जी.एम.- 01 एवं जी.एम.- 1 / एल.एम. - 14 में जल परिवहन हेतु ग्राम- उमरिया , प.ह.नं.- 73 , रा.नि.मं.-अंदड़ , तहसील - भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

। हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.001

1

ग्राम-

भीकनगांव

खरगोन

0.002

2/1

उमरिया,

प.ह.नं.- 73 ,

0.002

2/2

0.007

3/1

0.009

3/4/2

8/2

0.002

6/1

0.011

6/2

0.011

0.009

24/1

32/1

0.001

32/2

0.006

33/4

0.006

0.012

34

0.011

35

0.090

14

कुल योग

495

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

प.क्र. - 352- रीडर- भू-अर्जन-2025

प्ररूप- "ख "

{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए }

क्रमांक-0458 /ब-121 /2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक आर.एम.-02 एवं जी.एम.-01 व जी.एम.-01 / आर.एम.- 13 में जल परिवहन हेतु ग्राम- साला, प.ह.नं.- 06/72 , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद , जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.018

188/5

ग्राम- साला ,

भीकनगांव

खरगोन

0.017

प.ह.नं.-

188/4

0.018

06/72,

188/3

0.024

187/1

0.029

187/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

496

तहसील

जिला

[ भाग 1

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

1

2

3

खरगोन भीकनगांव ग्राम- साला , प.ह.नं.-

06/72,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.024

77/4

0.015

77/5

77/6

0.015

69

0.039

64/1

0.019

0.022

64/2

0.022

50/2

0.016

50/3

0.017

50/4

52/5

0.011

52/4

0.011

0.013

52/7

0.012

52/6

0.011

52/1

0.062

206/3

0.003

136

0.003

0.004

135

0.005

149/8

0.005

149/7

0.003

149/6

0.001

153/6

0.006

139/1

0.445 27

कुल योग

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

497

प.क्र.-207- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.अ-74-2024-25

कसरावद, दिनांक 28 जनवरी 2025

प्ररूप- " ख "

{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक जी.एम.- 2 / आर.एम.-2 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- कुसुमपुरा , प.ह.नं.-42/135 , रा.नि.मं.- बलकवाड़ा , तहसील- कसरावद , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

जिला

तहसील

:: अनुसूची::

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन

कसरावद

ग्राम-

39/1

0.001

39/2

0.002

39/3

0.003

कुसुमपुरा, प. ह.नं.- 42/135,

39/4

0.002

40/1

0.006

40/2

0.002

44/5

0.002

0.002

44/3

0.003

44/2

0.003

44/1

0.003

46

0.003

45/1

0.002

45/2

0.012

30

0.009

26/2

0.003

26/1

0.014

25/2/2

0.001

18

0.003

23

0.011

12

0.013

6

0.001

2

0.002

कुल योग

23

0.103 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

498

[ भाग 1

प.क्र.-214-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप- " ख " "

{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर ग्रेविटी मेन -1 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बाजीटपुरा प.ह.नं.- 48/139, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खरगोन कसरावद

128/1/5

0.012

127/3

0.002

ग्राम- बाजीटपुरा प.ह.नं.- 48/139,

02

0.014

कुल योग

499

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

प.क्र.- 219-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख "

{ नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बाल्यापुरा , प.ह.नं.- 60/98, रा.नि.मं.-कसरावद , तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग , जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खरगोन कसरावद

ग्राम-

142/3

0.003

0.008

148/1

बाल्यापुरा, प.ह.नं.- 60/98,

02

0.011

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2025

[ भाग 1 500

प.क्र.-224-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख "

{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-आर.एम.-02 एवं जी.एम.-01 व जी.एम. - 02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम गुजारी, प.ह.नं.- 52, रा.नि.मं.-01 , कसरावद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5 2

1

4/1

0.003 कसरावद

खरगोन

ग्राम- गुजारी, प.ह.नं.- 52,

0.008

1/386/1

0.003

4/4/1/2

0.008

4/4/1/1

0.022

04

कुल योग

501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

प.क्र.- 229- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. -अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख "

{नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर कमांक-02 एवं जी.एम. -01 पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- अघावन, प.ह.नं.- 50/141 , रा.नि.मं. बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

4

3

5

खरगोन कसरावद

225/2

0.008

ग्राम-

अघावन,

225/7

0.002

प.ह.नं.-

225/6

0.002

50/141,

0.007

223/4

225/5

0.002

225/4

0.002

0.006

223/3

223/2

0.004

223/6

0.007 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

502

तहसील

जिला

[ भाग 1

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

  1          2          3
खरगोन     कसरावद      ग्राम-
                     अघावन,
                      प.ह.नं.-
                     50/141,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4               5
 223/7          0.006
 225/1          0.002
 223/1          0.013
 225/3          0.002
 220/2          0.003
 233            0.006
 234            0.004
 236            0.007
 237            0.011
 238/1          0.004
238/2           0.014
 296/3          0.029
 296/4          0.017
297/1/1         0.005
 224/2          0.019
 269/1          0.007
 268/2          0.014
 147            0.007
 146/1          0.007
 143/3          0.007
 142            0.006
  141           0.002
 129            0.002
 127            0.004
 126/4          0.004
 126/3          0.001
 126/1          0.003
 95/2           0.004
 80/3           0.007
 80/5           0.010
 80/4           0.004
 80/1           0.006
 306/4          0.007
 42            0.284

कुल योग

503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

प.क्र.- 234- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख "

{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक- 02 बिछाने के कार्य हेतु_ग्राम- सुर्वा, प.ह.नं.- 42/135, रा.नि.मं. - बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , जिला खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

229/2

0.001

खरगोन कसरावद ग्राम- सुर्वा,

0.004

229/1

0.001

प.ह.नं.- 42/135,

231/1

0.010

230

0.003

04

0.019

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

504

[ भाग 1

प.क्र.-239-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख "

{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन पाईप नहर क्रमांक-02 व जी.एम. -02/ एल.एम.-01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम टेमरनी, प.ह.नं.-42/135, रा.नि.मं. बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खरगोन

262/1

0.006

ग्राम- टेमरनी,

कसरावद

263/1

0.002

प.ह.नं.- 42/135,

259/3

0.003

259/2

0.005

259/1

0.006 505

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

                                        खसरा       उपयोग के अधिकार
                                        क्रमांक    के लिये अर्जित की
                                                    जाने वाली भूमि
                                                     (हेक्टेयर में)
   1           2            3            4              5
खरगोन       कसरावद    ग्राम- टेमरनी,     257          0.014
                         प.ह.नं.-       268/1         0.014
                                        225           0.006
                        42/135,
                                        115           0.019
                                        75/1          0.009
                                        75/2          0.005
                                        78/2          0.005
                                        78/1          0.004
                                         46           0.003
                                         45           0.009
                                        34/3          0.001
                                        28/3          0.003
                                        34/2          0.007
                                        28/1          0.005
                                        28/2          0.008
                                        34/1          0.007
                                       33/2/1         0.006
                                        33/1          0.005
                                        29/1          0.009
                                         18           0.010
                                         17           0.006
                                        285           0.018
                                        576           0.010
                                       632/1          0.008
                                       630/1          0.007
                                       635/1          0.003
                                       636/1          0.009
                                        536           0.002
                                        507           0.005
                                       537/2          0.011
                                        538           0.003
                                        36           0.253

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

506

प.क्र.-244-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख "

{नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर कमांक-02 एवं ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक- 01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- खेड़ी, प.ह.नं.- 51/142, रा.नि.मं.-बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.012

109/2

कसरावद

खरगोन

ग्राम- खेड़ी,

प.ह.नं.-

0.003

150/2

51/142,

0.014

110/2

0.022

150/1

0.016

151/1 507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   1          2            3            4             5
खरगोन      कसरावद     ग्राम- खेड़ी,   153/1         0.006
                        प.ह.नं.-                    0.018
                                       157
                       51/142,                      0.007
                                       156          0.010
                                       155          0.007
                                       159          0.005
                                      123/1/1       0.003
                                      262/2         0.003
                                      262/3         0.002
                                      262/1         0.013
                                      258/4         0.006
                                       261           0.007
                                      258/3          0.013
                                      255/1         0.017
                                      252/2          0.011
                                      250/1          0.004
                                      243/1          0.009
                                      243/2          0.013
                                      235/1          0.003
                                      107/1          0.001
                                      106/1          0.005
                                      105/2          0.016
                                      105/3          0.004
                                       105/1         0.011
                                      110/1          0.003
                                       117/2         0.012
                                       146           0.007
                                       123/2         0.018
                                      130/1          0.002
                                      131/1         0.008
                                      131/2         0.017
                                       60/2         0.034
                                       59/2         0.002
                                      46/3          0.004
                                      46/1          0.012
                                       33/1         0.004
                                       33/2         0.005
                                       32/1         0.016
                                       42           0.405

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

508

प.क्र.-249-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. -अ-74-2024-25

प्ररूप- "ख "

{नियम-5 का उपनियम (2 )देखिऐ}

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक 02 एवं जी.एम. -02 / आर.एम.-02 व जी.एम.-02 / एल.एम.-01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- जलज्योती, प.ह.नं.- 51/142, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

1

3

0.005 खरगोन कसरावद

ग्राम-

0.008

228/2

जलज्योती, प.ह.नं.-

0.007

51/142,

0.002

228/1

0.024 509

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

5

1

0.014

224

कसरावद

खरगोन

0.004

225/1

63/1

0.005

221

0.006

ग्राम-

जलज्योती,

प.ह.नं.-

51/142

 63/2          0.008
  58           0.001
266/1          0.009
 60/2          0.005
 262           0.003
 61            0.009
 65/4          0.008
               0.009
 42
               0.010
 65/5          0.002
 65/3          0.008
 65/2          0.009
 41            0.001
 38/2          0.004
               0.005
 229
               0.009
227/1          0.004
227/2          0.006
227/3          0.009
234/3          0.003
237/1          0.005
 246           0.011
 248           0.001
 180           0.007
268/1          0.007
253/1         0.002
268/6         0.011
254/1         0.003
261/1          0.006
257/2         0.004
258/3          0.001
258/1         0.015
 84/2         0.017

510

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

तहसील

जिला

[ भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

1

3

खरगोन कसरावद

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.017

84/3

0.007

84/1

83/7

0.008

83/5

0.004

ग्राम-

जलज्योती,

प.ह.नं.-

51/142

 83/3          0.004
 106/1         0.006
 107/1         0.021
 108/1         0.004
 109           0.009
 101           0.006
 100           0.015
 90/1          0.003
 91/2          0.003
 91/1          0.009
  92           0.003
  74           0.009
  72           0.006
  71           0.005
 220           0.007
 232/1         0.006
232/2          0.006
 233           0.010
  52           0.008
 51            0.003
  53           0.007
 50/1          0.011
 45/3          0.011
45/1/1         0.014
 65           0.509

कुल योग

सत्येन्द्र बैरवा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

511 भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी , तहसील मनावर जिला

धार , मध्यप्रदेश

मनावर, दिनांक 29 जनवरी 2025 पत्र क्र.- 199-भू-अर्जन-री- 1-2025- रा.प्र.क्र. -0062- बी - 121-2024-25

प्ररूप- " ख "

{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चौकी, प.ह.नं.- 80 , रा.नि.मं.- बाकानेर , तहसील- मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

धार

मनावर ग्राम- चौकी,

4/1

0.049

प.ह.नं.- 80 ,

4/2

0.033

0.060

6/1

0.004

119/2/1

6/2/2

0.013 512

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

[ भाग 1

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

1

2

5

0.060

26/1/1/1

धार

मनावर

26/1/1/2

0.003

ग्राम- चौकी, प.ह.नं.- 80 ,

0.056

25/6

0.035

49/1/1

0.003

49/1/2/1

0.013

49/2/1/3

0.010

51/1/4

0.011

49/2/1/4

0.010

51/1/3

0.014

49/2/1/5

0.013

51/1/7

0.009

49/2/1/6

51/1/5

0.010

49/2/2

0.032

0.038

50/1/1

51/2

0.021

0.035

50/2

83/1

0.102

0.013

49/2/1/2

0.015

51/1/2

0.040

49/2/1/1

51/1/6

0.012

0.032

90/1

0.012

90/2/3

89

0.054

0.016

92/2/1

92/1

0.052

0.016

92/2/3/1

92/2/4

0.041

92/4

0.015

0.018

92/3

119/1

0.036

0.004

119/2/2

0.003

123/2/1

39

1.013

कुल योग

513

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 200- भू- अर्जन- री - 1-2025- रा.प्र.क्र.-0060- बी-121-2024-25

प्ररूप- "ख " { नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन ) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सुलीबयड़ी, प.ह.नं.- 86/213 , रा.नि.मं.- उमरबन, तहसील- मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.020

71/2/1/1

ग्राम-

मनावर

धार

0.019

71/2/1/2

सुलीबयड़ी,

प.ह.नं.-

0.004

71/2/2

86/213,

0.013

139/2

0.012

140/1/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2025

514

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

3

2

1

मनावर

धार

ग्राम- सुलीबयड़ी, प.ह.नं.- 86/213, खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.013

140/2

0.136

303/3/2/3

0.028

140/3

0.064

303/1/2/2

0.058

303/3/2/2

0.010

140/4/2

0.076

140/358/2

0.023

141

0.014

142

0.036

147

0.015

148/1/2

0.042

148/2/2

0.056

148/1/1/2

0.079

148/1/1/1

0.027

163

0.005

172

0.029

181/4/1

0.003

164

0.050

173/5

0.018

181/4/2

0.038

165/1

0.087

165/2

0.032

180

0.064

181/1

0.045

184/1/3

0.019

184/2

0.147

183/1/2

0.058

300

0.082

302/6/1

0.055

302/9/1

0.058

302/2/1

0.014

303/3/1/1

1.549

37

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

515 भाग 1 ]

पत्र क्र. - 201 -भू-अर्जन- री -1-2025- रा.प्र.क्र.-0061 - बी- 121-2024-25

प्ररूप- "ख "

{ नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन ) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम धनोरा, प.ह.नं.- 85/212 , रा.नि.मं. बाकानेर , तहसील- मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

धार

मनावर

0.074

118

0.050

92/2

ग्राम- धनोरा,

प.ह.नं.-

85/212

0.061

113/1

0.017

126/2

0.033

113/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

516

[ भाग 1

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

5

125/1

0.009

1 धार

मनावर

0.015

125/3

0.035

126/1

3 ग्राम- धनोरा, प.ह.नं.- 85/212,

91/3

0.102

91/1

0.019

0.040

94/1/1

0.010

94/1/2

87/1/1

0.003

0.042

87/1/2

0.016

87/2

84/1

0.017

86/1

0.011

86/2

0.026

85/2

0.047

71/1

0.019

77/2

0.006

72/2

0.022

48/2

0.058

0.023

72/1

46

0.058

49/2/1

0.029

49/2/2/2

0.046

0.013

43/1/1/1

0.005

43/2/2/3

43/1/1/2

0.013

0.005

43/2/2/2

43/1/1/3

0.013

0.006

43/2/2/1

0.013

43/1/1/4

0.006

43/2/2/4

0.068

43/1/2

0.042

43/2/1

43/2/2/5

0.017

0.013

42/1/2/1

42/1/2/2

0.013

42/1/2/3

0.012

42/2/1

0.014

210/1/2/1

0.051

0.015

42/2/2

0.051

210/1/3/1

0.055

210/1/3/2

0.0022

42/2/3

0.046

210/1/1

34/2/2

0.020

49

1.401

कुल योग

517

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र.- 202 - भू-अर्जन- री-1-2025- रा.प्र.क्र.-0059- बी-121-2024-25

प्ररूप- "ख "

{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बुहारला, प.ह.नं.- 81/208 , रा.नि.मं. बाकानेर, तहसील- मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.045

210/1/2

ग्राम-

मनावर

धार

0.032

210/1/1/1/1/1

बुहारला, प.ह.नं.-

0.014

210/1/1/1/1/2/1

81/208,

0.031

210/1/1/1/1/2/2

0.013

210/1/1/1/2 518

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

[ भाग 1

            तहसील     ग्राम / पटवारी     खसरा      उपयोग के अधिकार
जिला
                        हल्का क्रमांक   क्रमांक     के लिये अर्जित की
                                                    जाने वाली भूमि
                                                      (हेक्टेयर में)
                           3              4               5
  1           2
                                       210/1/1/2       0.020
 धार        मनावर        ग्राम-
                                       210/4/1         0.035
                        बुहारला,                       0.017
                                        210/7/2
                        प.ह.नं.-
                                        210/4/2         0.035
                        81/208,         210/7/1         0.020
                                        210/5/2         0.018
                                        210/9           0.040
                                        210/3           0.031
                                        210/2/2         0.038
                                        210/2/3         0.022
                                       210/1/1/1        0.020
                                        239/1/8         0.010
                                        217/1           0.032
                                        217/4           0.032
                                         217/5          0.044
                                         218            0.005
                                         219/3          0.041
                                         219/1          0.044
                                        219/2/2         0.038
                                        239/1/9         0.010
                                        240/5/3         0.006
                                                        0.013
                                        238/2/2         0.029
                                        223/2/3         0.022
                                        238/2/3         0.031
                                        223/2/4         0.015
                                        223/2/5          0.013
                                        238/2/5          0.018
                                        225/1/1          0.003
                                        225/1/5          0.017
                                        225/1/2          0.020
                                        225/1/4          0.018
                                        225/1/3          0.038
                                        238/1/1          0.020
                                         238/2/1         0.014
                                        239/1/10         0.023
                                        239/1/5          0.003
                                         240/5/1         0.028
                                         239/3/1         0.044
                                        239/3/2          0.042
                                        239/3/3          0.015
                                        240/6/1          0.038
                                        241/1/1          0.023
                                        241/1/2          0.022
                                        241/1/3          0.024
                                         241/2           0.027

51

कुल योग

1.253 519

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 203- भू-अर्जन- री -1-2025- रा.प्र.क्र.-0058- बी-121-2024-25

प्ररूप- "ख "

{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- आमसी, प.ह.नं.-67/194 , रा.नि.मं. बाकानेर, तहसील- मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

1

2

3

5

धार

मनावर

50/1/1

0.026

0.056

50/1/2

ग्राम- आमसी,

प.ह.नं.-

67/194

0.054

50/2

50/3

0.040

51/2/2

0.022 520

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

[ भाग 1

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

1

2

5

51/2/3

0.013

धार

मनावर ग्राम- आमसी,

51/2/4

0.006

प.ह.नं.-

43/1/3

0.016

67/194,

0.007

44/1

43/1/1

0.031

43/1/2/2

0.012

0.077

42/2

43/2/7

0.031

42/2/143/2

0.033

42/2/2

0.031

43/2

43/2/4

0.031

43/2/6

0.026

0.047

43/2/3/1

70/9

0.049

66/1

0.058

0.037

66/2

66/3

0.032

0.064

123

124/1/1

0.032

124/1/2

0.038

126/3

0.010

126/4

0.008

126/5

0.051

154/1

0.036

0.040

154/4

0.072

154/2

0.033

150/1/1

162/1

0.065

163

0.061

164

0.045

214

0.081

0.019

210

211/1

0.045

0.036

211/2

0.051

212/1

0.049

212/2

226/1

0.068

226/2/1/1

0.059

227/1/1/1

0.027

227/1/7/2/2

0.060

45

1.785

कुल योग

राहुल गुप्ता, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2025

क्र. For-2-0004-2022- Sec- 2- दस. मध्यप्रदेश (असाधारण) राजपत्र दिनांक 31 जनवरी 2023 में प्रकाशित वन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2023 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2025

क्रमांक/PCCF/7/0003/2025 - FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान /उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

अनुसूची

जिला- विदिशा

तहसील - शमशाबाद

वनमंडल-विदिशा

वन परिक्षेत्र-शमशाबाद

अ.क्र.

वनखण्ड की सीमाए

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा

भूमि का वर्तमान मद क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

प्रस्तावित वनखंड का नाम

ग्राम का नाम

रगरू

1

रगरू

37/1/2 9.009 उत्तर-प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 8 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।

चरनोई शासकीय भूमि

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वनसीमा।

दक्षिण-प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 2 से 6 तक की कृत्रिम वनसीमा।

पश्चिम-प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 6 से 8 तक की कृत्रिम वनसीमा।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः- [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

522

1. भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक एफ-8-26/59 दिनांक 16/09/2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग की स्वीकृत परियोजना- सगड मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित क्षेत्र 388.000 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में ग्राम रंगरू तहसील शमषाबाद की शासकीय भूमि के सर्वे क्रमांक 37/1 रकबा 14.789 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा क्रमांक 37/1 , रकबा 9.009 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उदेदष्य से मध्य प्रदेष शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला विदिषा के आदेश क्रमांक प्र.क्र. / 173-19/12-13 दिनांक 05/01/2013 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार . शमशाबाद के प्रतिवेदन क्रमांक 1099 दिनांक 12/07/2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

1. व्यक्तिगत अधिकारः- नहीं

2. सामुदायिक अधिकारः- नहीं

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा -29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025

क्र.1-206094-2025.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. I- 206094-2025 , दिनांक 24 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

523

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

Bhopal , the 24th January 2025

No./PCCF/7/0003/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modified by the State Government from time to time .

SCHEDULE

District : Vidisha

Forest Division : - Vidisha

Tahsil : Shamshabad

ForestRange : Shamshabad

Details of Land Included

S.N. Name of Proposed Forest Block

Present head ofland Forest Block Boundaries

Khasra no

Name of Village

1

Charnoi Area Hectare

9.009

37/1/2

Ragru

Ragru

Government Land North-Artificial Forest boundary from Pillar No 8 to Pillar No 1 of the proposed protected forest block .

East- Artificial Forest boundary from Pillar No 1 to Pillar No 2 of the proposed protected forest block.

South-Artificial Forest boundary from Pillar No 2 to Pillar No 6 of the proposed protected forest block .

West- Artificial Forest boundary from Pillar No 6 to Pillar No 8 of the proposed protected forest block.

Total 9.009

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change , Government of India New Delhi order No.F-8- 26/59 Dated16/09/2008 and in lieu of Irrigation Department Area -388.000 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sagad Medium Irrigation Project . ( Name of Project) of Irrigation Department , Survey No 37/1 of Government Land of Village Ragru Tehsil Shamshabad Rakwa-- 14.789 hectare out of Non forest land . The above mentioned Non forest land Khasra No 37/1 the above mentioned Non Forest Land of 9.009 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt. , Forest Department by Collector Vidisha order No 17/A- 19/ 12-13 dated 05/01/2013 of Allotment for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons- Nil

(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1099 dated 12/07/2021 of THASLDAR ( Shamshabad ) are as under .

1. Individual Rights -No

2. Community Rights - No

Therefore the above land is being declared as protected forest under section

29 ofIndian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

524

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

[ भाग 1

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025

2020-८५ציוואורווי

क्रमांक/PCCF /7/ 0213/2024-FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927)

की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगें।

अनुसूची

जिला- मंदसौर

वनमंडल - मंदसौर

अ.क्र.

तहसील - शामगढ़

परिक्षेत्र - गरोठ

वनखण्ड की भूमि का विवरण

भूमि का

वनखंड का नाम प्रस्तावित

1

ग्राम का नाम बरखेड़ा नायक

बरखेड़ानायक (सी ० ए०)

वर्तमान मद गैर वनभूमि (बर्डी) वनखंडकी सीमाए

क्षेत्रफल (हेक्टेयर) 2.10 उत्तर प्रस्तावित सरक्षित

845/1 (भाग) खसरा क्रमांक

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा । पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण प्रस्तावित संरक्षित वनखण्डके मुनारा क्रमांक 3 एवं 4तक की कृत्रिम वन सीमा । पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्डके मुनारा क्रमांक 4 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र क्रमांक/ FP / MP/WATER/ 413442/ 2023 दिनांक 09.09.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक म०प्र० जल निगम मर्यादित , परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, मंदसौर म ०प्र० की स्वीकृत परियोजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांधीसागर-1 समूह जल प्रदाय योजना में प्रभावित 2.182 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में उपरोक्त वर्णीत सर्वे नं0 845/1 ( भाग) रकबा 2.10 हेक्टेयर बर्डी (गैर वन पड़त भूमि) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला मंदसौर के प्र के प्रकरण क्रमांक/223/अ-20(3 )/2023-24 आदेश दिनांक 24.01.2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2. अन्य कारणों का विवरण: - कोई नही

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तहसील शामगढ़ के प्रतिवेदन क्रमांक- दिनांक 26.02.2024 एवं संलग्न प्रमाण-पत्र द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार:- कोई नही

2. सामुदायिक अधिकारः- कोई नही

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अतर्गत सरक्षित 'वन घोषित किया जाताहैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2025

क्रमांक/ क्रमांक 84-2025- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक / क्रमांक 84-2025- PCCF , दिनांक 24 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

525

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

Bhopal , the 24th January 2025

No./PCCF/7/0213/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 ofThe Indian forest Act . 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declares The provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas Specified in the Schedulebelow; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest Shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.

SCHEDULE

District:- Mandsour

Tehsil:- Shamgarh

Forest Division :- Mandsour

ForestRange: - Garoth

Details of land Included

S.N.

ForestBlock Boundaries

Khasra No.

Area (Hectare)

Nameof Village

Present head of land

Nameof Proposed Forest Block

2.10

1-

845/1 (Part)

Barkheda Nayak

Barkheda Nayak (C.A.)

Non Forest Barren Land (Barddi)

North Artificial forest boundary from Pillar No. 6 to1 of proposed protected forest block .

East Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to3 of proposed protected forest block.

South Artificial forest boundary from Pillar No. 3 to4 of proposed protected forest block.

West -Artificial forest boundary from Pillar No. 4 to6 of proposed protected forest block.

Reason for publication of Notification:-

1. Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government of India, New Delhi ,first Stage Sention No. FP / MP /WATER/ 413442/ 2023 Date09-09-2024 As per the imposed condition General Manager, M.P. Jal Nigam Limited, Project Implementation Unit, Mandsaur, M.P. In lieu of 2.182 hectares of forest land affected in Gandhi Sagar - 1

Group Water Supply Scheme under the approved project of Jal Jeevan Mission , the abovementioned survey no . 845/1 ( part ) area 2.10 hectare Bardi ( non - forest fallow land) has been transferred or renamed in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department for the purpose of compensatory afforestationby the Court Collector District Mandsaur case number /223 /A -20 (3 )/2023-24 order dated 24.01.2024.

2. The detailed Khasra wise details of the rights recorded by the Tehsildar Tehsil Shamgarh'sreport number dated 26.02.2024 and the attached certificate are as follows: - .

(A) Rights of individual : - Nil

(B) Rights of Community: -Nil

There fore the above is being Declared as Protected forest land under Section 29 ofthe Indian Forest Act, 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

526

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025

क्रमांक/ FOR/9/0004/ 2025 - Sec - 3-10 ( FOR ) :: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक

16) सन् 1927 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की सूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या सामुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।

अनुसूची

तहसील - अमानगंज जिला - पन्ना

वन परिक्षेत्र- पवई

वनमण्डल- दक्षिण पन्ना

वन खण्ड की सीमाए

अ.क्र.

वन खण्ड की भूमि का विवरण

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हे. में)

प्रस्तावित वन खण्ड का नाम

खसरा क्र.

भूमि का वर्तमान मद

उत्तर:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा

शासकीय 125/1/1

खजरूट

1.62

1 खजरूट (बी)

वन

क्र. 1 से मुनारा क्र. 2 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पूर्वः- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से मुनारा क्र. 3 तक की कृत्रिम वन सीमा।

दक्षिणः- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड केमुनारा क्र. 3 से मुनारा क्र. 12 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पश्चिमः प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से मुनारा क्र. 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।

1 1.62

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल 527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

भाग 1 ]

के आदेश क्रः 6 - MPB09/2021- BHO/ दिनाक 23.06.2021 में आधिरोपित शता के अनुसार महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्या. परियोजना क्रियान्वयन इकाई पन्ना को स्वीकृत जल शोधन संयंत्र एवं पहुँचमार्ग निर्माण में प्रभावित 1.62 हे. वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.62 हे. गैर वनभूमि से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.62 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के पत्र क्रमांक-05/ अ -19(3 ) पारित आदेश दिनांक 07 अक्टूबर 2020 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।

2- अन्य कारणों का विवरण - कुछ नहीं

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -

(i ) व्यक्तिगत अधिकार: - निरंक

(ii) सामुदायिक अधिकार: - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2025

क्र. FOR-9-0004-2025- Sec-3- दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. FOR-9-0004-2025 - Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 24 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025

528

Bhopal , the 24th January 2025

No./FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act . 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provision of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below, subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not abridged or affected or affected in any manner except in so for as they may इe modified by the state government from time to time .

SCHEDULE

Tehsil : - Amanganj District : Panna

Forest Range : - Pawai Forest Division : -South Panna

Forest block Boundaries Detail of the land included

s.no. Name of forest block

Khasra no .

Area

(Hectare)

Present head of land

Name of Village

25/1/1 1.62

1.

Khajrut Govt. Forest

Khajrut (B)

North: -Artificial Forest Boundary from Pillar No.1 to Pillar No.2 of Proposed Protected Block.

East: - Artificial Forest Boundary from Pillar No.2 to Pillar No.3 of Proposed Protected Block.

South: - Artificial Forest Boundary from Pillar No.3 to Pillar No.12 of Proposed Protected Block .

West:- Artificial Forest Boundary from Pillar No.12 to Pillar No.1 of Proposed Protected Block .

1

1.62

Total

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change New Delhi , Govt . of India order no . 6 - MPB09/ 2021 - BHO/ date 23.06.2021 in lieu of 1.62 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Water treatment plant and Approach road of General Manager MP Jal Nigam Mayardit Panna District Panna the above mentioned Non forest land of 5.00 hectare transferred and mutated in favor of Madhya Pradesh Government Forest Department by order case no- 05/A- 19(3 ) dated 07 October 2020 of Collector District Panna M.P. for the purpose of compensatory afforestation .

No.

2. Details of other Reasons

(b) The khasara wise details of recorded rights on the above land as per report ( Nil ) dates ( Nil ) . Of Competent revenue officer ( Nil ) (Designation - Nil ) are as under.

1. Individual rights Nil

2. community rights - Nil

There fore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 07 February 2025. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2025-02-07.06.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2025-02-07.06.Ordinary.