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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 6 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी 2025- माघ 18 , शक 1946
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2025
2. अवकाश नगदीकरण का उपयोग किए जाने का यह तृतीय अवसर है .
क्र. GAD-6-0005-2024- GAD- 1- एक-(GAD) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री हृदेश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर को डी. आर. कम-पी . पी. एस. उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रस्ताव क्रमांक ए-8445 ( दो- 1-16-2023 ) दिनांक 6 दिसम्बर 2024के अनुक्रम में दिनांक 18 से 20 नवम्बर 2024 तक तीन दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति साथ हीअवकाश के पूर्व में दिनांक 15 से 17 नवम्बर 2024 तकके सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेसरिया, उपसचिव.
473
क्र. -6-0004-2024 - GAD- 1- एक-(GAD).-माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री संजीव एस. कालगांवकर, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ ग्वालियर को डी. आर. कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्र. ए-8071- ( दो - 1-16-2024) दिनांक 22 नवम्बर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 6 से 13 अक्टूबर 2024 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी . का उपयोग करने के कारण भारत सरकार, कार्तिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008 -Estt (एक) दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2025.
474
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
[ भाग 1
भोपाल , दिनांक 22 जनवरी 2025
के साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 18 एवं 19 अगस्त 2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन तथा सेवा शर्तें ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 अंतर्गत प्रदान की जाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नमःशिवाय अरजरिया, उपसचिव.
क्र. GAD-6-0001-2025-GAD-1- एक-(GAD).- माननीय न्यायाधिपति महोदया श्रीमती सुनीता यादव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर को डी. आर. कम- पी.पी.एस. उच्च न्यायालय , जबलपुर के प्रस्ताव क्र. बी-5290 ( दो-1-11-2021 ) , दिनांक 21 नवम्बर 2024 के अनुक्रम में दिनांक 9 से 17 अगस्त 2024 तक कुल नौ दिवस का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025
फा. क्र. 229- इक्कीस- ब-( एक )-2025.- मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 के नियम 8 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17(ई) - 8-2012- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 2 मार्च, 2012, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक, दिनांक 30 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् : -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 6 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
क्षेत्राधिकार
मुख्यालय का स्थान
प्राधिकृत अधिकारी
अनु. क्र.
का नाम
(1)
(2)
(3)
(4)
ग्वालियर
"6.
श्री कपिल सोनी, पन्द्रवें
राजस्व जिला ग्वालियर, शिवपुरी, जिला एवं अतिरिक्त सत्र
गुना और अशोकनगर का समाविष्ठ क्षेत्र.".
न्यायाधीश तथा पीठासीन
न्यायाधीश , विशेष न्यायालय
क्रमांक 2 , ग्वालियर.
F. No. 229 - XXI -B (One) -2025 . In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Niyam , 2012, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this department's Notification No. F. No. 17 (E) 8-2012- XXI - B ( One) , dated 2nd March, 2012 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 30th March, 2012, namely :-
AMENDMENT
In the said Notification , in the Table , for serial number 6 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
TABLE
Jurisdiction S. No.
Name of Authorized Officer
Place of Headquarter
(4) (2)
(1)
"6.
(3) Gwalior
Shri Kapil Soni , XVth
District and Additional
Area comprising of Revenue districts , Gwalior , Shivpuri Guna and Ashoknagar ." .
Sessions Judge , Gwalior and Presiding Judge ,
Special Court No. 2
Gwalior .
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
475
भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2025
फा. क्र. 335- इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन , श्री अरविंद श्रीवास्तव, अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रतलाम को अतिरिक्त सचिव के पद पर, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , जबलपुर में प्रतिनियुक्ति पर डॉ. सुधांशु सक्सेना के स्थान पर एतद्वारा नियुक्त करता है.
भोपाल , दिनांक 29 जनवरी 2025
फा. क्र. 341-2025- इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 (1984का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-
क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं
नवीन पदस्थापना
वर्तमान पदस्थापना
(1) (2)
(3)
1 श्री अखिलेश कुमार मिश्रा,
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , सागर में श्री अतुल कुमार खण्डेलवाल
मध्यप्रदेश खण्डपीठ, ग्वालियर. के स्थान पर.
2 श्री भूभास्कर यादव,
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,
जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कटनी में श्री दीपक गुप्ता के स्थान
बाहेर जिला बालाघाट. पर.
3 श्रीमती वंदना जैन,
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय ,
विशेष न्यायाधीश , एस. सी. / देवास में श्री अशोक कुमार शर्मा (जू. )
एस. टी. ( पी. ए. ) एक्ट, शिवपुरी. के स्थान पर.
होगा. उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2025
पंजी क्र. 216-2025- इक्कीस- ब ( दो ).- राज्य शासन, एतद्वारा , जिला मुख्यालय, कटनी में विभागीय आदेश दिनांक 6 मार्च 2010 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .
भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2025
फा. क्र. 214-2025- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा द्वारा श्रीमती पुष्पा खाबिया , नोटरी , मंदसौर के विरूद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विवाह अनुबंध सम्पादित / निष्पादित किये जाने का दोषी पाया है. जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम 1952 ( क्रमांक 53 सन् 1952 ) की धारा 10 के खण्ड ( घ) सहपठित नोटरी नियम 1952 के नियम , 13 के उपनियम ( 12 ) के खण्ड ( ख ) (I ) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण - पत्र निरस्त करते हुए, स्थाई तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है .
फा. क्र. 215-2025- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा द्वारा श्री ओमप्रकाश नाहटा, नोटरी , उज्जैन के विरूद्ध प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर अनुबंध- पत्र पर अनुबंधककर्ता के रूप में चार व्यक्तियों के नाम होने के उपरांत अनुबंध- पत्र मात्र दो व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किये जाने का दोषी पाया है . जिसके फलस्वरूप नोटरी अधिनियम 1952 ( क्रमांक 53 सन् 1952 ) की धारा 10 के खण्ड ( घ ) सहपठित नोटरी नियम 1952 के नियम , 13 के उपनियम ( 12 ) के खण्ड ( ख ) ( I ) के अंतर्गत उनका नोटरी के रूप में व्यवसाय करने का प्रमाण- पत्र निरस्त करते हुए, स्थाई तौर से नोटरी का व्यवसाय करने से वर्जित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण हजारे , अपर सचिव.
476
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
[ भाग 1
कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश
रतलाम , दिनांक 22 जनवरी 2025
(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 )
प्र. क्र. - अ-82-2024-25- क्र. 273- भू-अर्जन-2025 .- एतद्वारा , सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि " अनुभाग रतलाम के अंतर्गत रतलाम मोरवानी मार्ग रतलाम गोधरा रेलखण्ड पर रेल्वे समपार क्रमांक 79 पर रेल्वे ओवरब्रिज निर्माण हेतु जिला रतलाम की तहसील रतलाम शहर के प.ह.नं. 10 के ग्राम सागोद के 01 खाताधारकों की निजी भूमि परियोजना के लिये आवश्यकता होने के कारण मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2-2014- सात- 2 - ए - भोपाल , दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है .
अतः, निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.
क्र.
सर्वे क्रमांक
कृषकगण का नाम व पिता का नाम
परिसम्पत्ति का विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा ( हेक्टर में )
सिंचित असिंचित
(3)
(4)
(5)
कुल (6)
(7)
309/1
0.050
0.050
314/4/2
0.010
0.010
314/4/1
0.110
(1) (2) 1 रेल्वे मेन्स गृह निर्माण सहकारी संस्था रतलाम द्वारा अध्यक्ष एन. एल. सुन्दर निवासी डी. एस. ऑफिस दो बत्ती रतलाम.
0.110
314/1/10
0.100
0.100
0.270
0.270
कुल
राजेश बाथम , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 13 जनवरी 2025
प्र. क्र. 23- अ- 82 - वर्ष 2024-25.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील नगर/ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(4)
(1) पन्ना
(3) डुंगरहो
अजयगढ़
(6) ललितपुर सतना
(5) उप मुख्य अभियंता / निर्माण पश्चिम मध्य रेलवे , खजुराहो.
रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो , ( 541 किमी ) नई बड़ी रेलवे लाईन
निर्माण हेतु
निजी भूमि पर स्थित 03 मकानों का अर्जित रकबा का क्षेत्रफल 225.95 वर्गमीटर एवं शासकीय भूमि-0.000 हे. इस प्रकार कुल क्षेत्रफल
( पूरक / छूटे हुये रकबों का प्रस्ताव ) .
225.95 वर्ग मीटर भूमि.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता / निर्माण , पश्चिम मध्य रेलवे खजुराहो मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुरेश कुमार , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
477
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-0009-अ-82-2023-24- बदनूरढाना -11130
बैतूल , दिनांक 5 दिसम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची- 2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची - 1
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 6
बैतूल बैतूल बदनूरढाना 0.040 इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन
(म.प्र.) परियोजना हेतु निजी भूमि का
अर्जन
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
अ.क्र. ख.नं.
मौके की स्थिति । परिसंपत्ति
कुल रकबा हे.में
प्रस्तावित रकबा हे . में अर्जन हेतु
1 107/2 0.013 0.009 वर्तमान में भूमि के कब्जेदार / उपयोग की स्थिति
14.55mx7.55m पर
मंजिला पक्कामकान
2
107
0.006 दो शांता पति गणेश प्रसाद वामनकर
लोहे का इलेक्ट्रिक पोल
तथा डामर रोड
106
3
0.008 सार्वजनिक उपयोग हो रहा है ।
5.20mx17.4mदो मंजिला मकान ( 0.001 हे. ) पर टीन शेड़ बना है चन्द्रभागा के कब्जे में है , परन्तु अभिलेख में चन्द्रभागा के नाम ख.नं. 113/3. रकबा 0.008 हे . दर्ज है, जो अर्जित नही की जा रही है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
478
[ भाग 1
0.005
चन्द्रभागा के कब्जे में है ।
2.7mx4.8m ( 0.001 हे. )
पर टीन शेड बना है
0.001
0.018
106/18
निर्मला दुबे के स्वामित्व की
1.6mx0.38m
(0.001 हे.) पक्की
कम्पाउंड वाल
106
मूल ख.नं. की शेष बची भूमि, जो मौके पर रिक्त है । किसी का आधिपत्य नही है । मूल खसरा नंबर 106 वर्तमान में अस्तित्वमें नही है ।
(0.003 है. ) मौके पर रिक्त है, जिसपर 1 पपीता , 1 आम , 1 जाम , 1 नीबू, 1 कटहल , 1 केला पेड़ है ।
0.012 मौके पर रिक्त
95
4
अधिकार अभिलेख 1968-89 में हरिलाल , श्यामलाल पिता छेदीलाल के नाम दर्ज है । मूल भूमिस्वामी का नाम वर्तमान अभिलेख के ख.नं. 95 के बटांकन में दर्ज नहीं है । प्रस्तावित रिक्त भूमि का सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के आधिपत्य में नही है।
0.040
योग
(2) चूँकि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन
अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
479
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
क्र.-0005-अ- 82-2023-24- चिखल्दा खुर्द-11999 बैतूल , दिनांक 27 दिसम्बर 2024
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची- 2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन वर्णन का
(हेक्टेयर में)
लगभग क्षेत्रफल
4
3
2
1
0.934 हे.
शाहपुर चिखल्दा खुर्द बैतूल (म.प्र.)
6
इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु निजी भूमि का अर्जन
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
1
ख.नं. कुल रकबा (हे.मे. )
अर्जित रकबा (हे .में)
5
3
4
0.010 0.091
92/1
भगवती बेवा बाबूलाल लक्ष्मीनारायण , देवनारायण , जीवनलाल पिता बाबूलाल , प्रेमवती , मीरा , गीता पुत्री बाबूलाल
2
कैलाश पिता शंकरलाल
3
4 सूर्यकांत पिता मिश्रीलाल
5 संगीता पत्नी सुनील सलाम
6
0.063 0.111
94/1
0.100
1.005
96/1
0.022 2.902
116/1
0.011 0.228
118/1
0.015 0.073
120/1
लुथिया बाई बेवा भैयालाल , इद्रवती, उर्मिला पिता भैयालाल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
480
7
[भाग 1
0.042
0.495
121/1/1
प्रहलाद पिता बालमुकुंद, रज्जो, मर्रो, जयवंती पुत्री बालमुकुंद
8
0.042
0.495
121/2/1
अज्जादी बेवा मुकुंदी महेश, दिनेश पिता मुकुंदी, सुशीला पुत्री मुकुंदी
9
0.031
0.196
132/2/1
सेवकराम पिता नानकराम, आशा पुत्री नानकराम , सुरज, पिता कांतीलाल , मोहनी पिता कांतीलाल
10
11
0.073
0.073
132/1/2
0.023
0.024
132/1/1
भगवती बेवा बाबूलाल लक्ष्मीनारायण , देवनारायण, जीवनलाल पिता बाबूलाल , प्रेमवती , मीरा , गीता पुत्री बाबूलाल
अरुण कुमार पिता चंद्रगोपाल 12
0.045
0.271
133
0.026
1.136
131/6
यशोदा बेवा श्रीराम , भूरी , दुर्गा प्रियंका पुत्री श्रीराम
13
गणेश पिता रामप्रसाद 14
मथुराबाई पिता काशीराम 15
कौशल्या पति दशरथ 16
कुल योग
0.027
1.137
131/7
0.405 0.036 135/3
0.368 134 0.539
0.934
9.181
(2) चूँकि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित होने वाली उपरोक्तानुसार भूमि मय परिसंपत्ति के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
481
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
बैतूल, दिनांक 3 जनवरी 2025 क्र.-0008-अ-82-2022-23 -भू-अर्जन भयावाड़ी-122
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि/ परिसंपत्ति की, अनुसूची के कालम ( 6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतदद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची-1
(प्रभावित कृषकों की सूची )
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
4
3
2
1
0.752
भयावाड़ी
शाहपुर
उप मुख्य अभियंता ( निर्माण ) मध्य रेल, बैतूल @ नागपुर
बैतूल (म.प्र.)
इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन
अनुसूची -2
(प्रभावित धारकों की सूची )
ख.नं.
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
कुल रकबा (हे.मे.)
अर्जित रकबा (हे .में)
5
4
3
2
1
0.046
0.722
1/2/1
1 अखलेश व. मोती कुड़मी
0.140
0.308
11
2
राधे व. मनी, चन्द्रकला बे. चैतराम , दीपक व. चैतराम, चित्रलेखा, मीना , कविता, ज्योति पिता चैतराम, कुंवर, गणेश व. सालक , रामकली पिता सालक, श्यामजी व. भगवानदास सुदामा , रामाधार व. दमडू, राजेश, सतीश व. लक्ष्मण , आनंद , राजकुमार व. नारायण, आशा , संतोषी , सविता पिता नारायण कुड़मी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
482
3 भूपेन्द्र पिता अखलेश कुड़मी नि. भयावाड़ी
ललिता जौ. सुनील कुड़मी
4
5
[ भाग 1
0.115 0.383
12/1
0.024 0.212
26/1
0.016 2.068.
28/1
मनको बे . सोनू, मोती, श्रीराम , लीलादास , गणेश व. सोनूलाल , पुष्पा बे. देवीप्रसाद, विनोद, प्रमोद व. देवीप्रसाद, विनीता पिता देवीप्रसाद साहू नि. शाहपुर
सुनील व. प्रेमलाल कुड़मी नि. शाहपुर 6
भागीरथ व. इमरत कुड़मी
7
8 राजाराम व. रामभरोस कुड़मी
लखन व. रामबालक कुड़मी नि. शाहपुर 9
सुन्दरलाल व. रामू गोंड नि. घोड़ाडोंगरी 10
कुल योग
0.071 1.030
44/2/1
0.012 1.068
44/1/1
0.030 0.219
535/1
0.160 1.734
541/5
0.138 0.211
542/1
0.752 7.955
1- चूँकि हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि इटारसी नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना के अंतर्गत अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट , स्थानीय स्तर पर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किये जाने हेतु पृथक से कार्यवाही की जा रही है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) शाहपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा। कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
483
कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश
क्र. 677-भू-अर्जन-25
राजगढ़ , दिनांक 17 जनवरी 2025
क्रमांक/ 01 / 184 भू-अर्जन/2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने ( 5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (7 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक 01 अ ४८ चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल परियोजना में भूमि का अर्जन हेतु ग्राम सेमलागोगा तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित शेष प्रभावित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (7) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची( 1 )
ग्राम सेमलागोगा
स.क्र.
विवरण
1
2
निजी
भूमि
तहसील नरसिंहगढ़
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०
सिंचित
असिंचति
कुल
3
4
5
2.572
2.572
अनुसूची(2)
स.क.
भूस्वामी का नाम
1
2
1 प्रेमनारायण पिता रामप्रसाद जाति काछी
2 परमानन्द पिता परसराम जाति देशवाली
3
राजाराम दोलत सिंह पिता बंशीलाल जाति काछी
4 दोलत सिंह पिता बंशीलाल जाति काछी ?
सर्वे न. कुल रकबा
प्रभावित रकबा
सिंचित/ असिंचित
3
5
4
6
1.175
0.070
सिचिंत 426/1
1.265
सिचिंत
425/2
0.110
0.897
सिचिंत
0.080
424/3/1
0.379
सिविंत
438/3
0.035 484
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
5
घनश्याम पिता बद्रीप्रसाद जाति ब्राहाम्ण
6
रेशम बाई पुत्री बकस्या अनोखी बाई बेवा शिवप्रसाद ब्रजेश निकिता पिता शिवप्रसाद जाति बलाई
7
राधेश्याम पिता मदन जाति बलाई
8
दरयाव सिंह पिता भवरलाल शान्ति बाई पत्नी दरयाव जाति पारदी
9
माखन लाल मालवीय पिता कैलाश मालवीय , रामस्वरूप् पिता कैलाश जाति बलाई
10
ब्रजमोहन पिता ब्रद्रीप्रसाद जाति ब्राहम्ण
11
श्री वल्लभ पिता रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण
12
मुकुटबिहारी पिता रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण
[ भाग 1
444
0.316
0.040
सिचिंत
445
0.291
0.031
सिचिंत
453/2
4.328
0.270
सिचिंत
492
2.795
0.120
सिचिंत
493
1.252
0.270
सिचिंत
516/1
0.688
0.210
सिचिंत
495/6
1.000
0.130
सिचिंत
495/3
0.306
0.090
सिचिंत
516/3
0.230
0.050
सिचिंत
517/2
2.633
0.126
सिचिंत
528/1
1.478
0.060
सिचिंत
528/2/1
0.065
0.010
सिचिंत
528/2/2/1
13
शिवप्रसाद पिता रामप्रसाद जाति ब्राहम्ण 1.548
0.180
सिचिंत
528/2/2/2
14
द्वारका प्रसाद पिता कनीराम जाति खाती
15
गोविन्द प्रसाद जमनाप्रसाद केलाश चन्द्र महेश कमल पिता भागीरथ जाति खाती
16
रूपनारायण पिता मोतीलाल जाति खाती
17
कमल सिंह पिता उमराव सुमनबाई बेवा उमराव जाति खाती
18
गोपालकृष्ण पिता नन्नूलाल जाति महाजन
19
भवरीबाई पिता जगन्नाथ जाति खाती 0.387
0.090
सिचिंत
527/2
1.063
0.010
सिचिंत
526/1
0.797
0.210
सिचिंत
525/2
0.677
0.070
सिचिंत
525/1
0.677
0.170
सिचिंत
523/1
1.137
0.090
सिचिंत
524/1/1
योग
भूस्वामी -19
1.141
0.050
सिचिंत
24
26.525
2.572
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
485
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
क्र. 790-भू-अर्जन-25
राजगढ़ , दिनांक 21 जनवरी 2025
क्रमांक/01 /अ०५ भू-अर्जन/ 2025 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि
* संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2) के खाने (7 ) में उसके समाने
दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक ०१ अरे चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स.क. (7) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1 )
ग्राम गीलाखेडी
तहसील नरसिंहगढ़
अर्जित की जाने वाली परिसंपत्ति
अनुसूनी
स.क.
नाम औद्यौगिक इकार्ट
1
2
1
M/sHindustanCoca -Cola Ltd
2
M/sHindustan Coca- Cola Ltd
3
M/sHindustan Coca - Cola Ltd
1
F.M ENGINEERING
2
F.M ENGINEERING
3
F.M ENGINEERING
1
L.P.J. Enterprises
2
L.P.J. Enterprises
3
L.P.J. Enterprises
4
L.P.J. Enterprises
5
L.P.J. Enterprises
6
L.P.J. Enterprises
7
:L.P.J. Enterprises
8
L.P.J. Enterprises
9
L.P.J. Enterprises
10
L.P.J. Enterprises
11
L.P.J. Enterprises
12
L.P.J. Enterprises
13
L.P.J. Enterprises
14
L.P.J. Enterprises
15
L.P.J. Enterprises
16
L.P.J. Enterprises
17
L.P.J. Enterprises प्लाट न
परिसम्पत्ति का प्रकार
3
4
89A( 1)
BoundryWall
89 B ( II )
BoundryWall
92( 111 )
Boundry.Wall
90( 1 )
Boundry Foundation
90( 11 )
BoundryWall
Foundation For Structure
90(111 )
91
BoundryWall
9
LatBath
91
Platform Back Side
91
Platform Fornt Side
91
C.C. Road
91
Drain
91
SepticTank
91
SepticTank
91
House R.C.C.
91
HouseTeen Shed
91
House Teen Shed
91
C.C. Road
91
Drain
91
RCCBulding
91
BoundryWall
91
BoundryWall
Well
91
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में
किया जा सकता है ।
गिरीश कुमार मिश्रा, कलेक्टर, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
[ भाग 1 486
कार्यालय , कलेक्टर , जिला ग्वालियर , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
ग्वालियर, दिनांक 21 जनवरी 2025 प्र.क्र.- 0004- अ-82-2023-24-भू-अर्जन
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई । अनुसूची के पद (2 ) एवं (3 ) में वर्णित भूमियों की अनुसूची के पद (5 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भू- अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
// अनुसूची //
1 - भूमि का वर्णन : -
ग्वालियर
(क) जिला
ग्वालियर
(ख) तहसील
(ग) ग्राम
गौसपुरा
अर्जित क्षेत्रफल 0.2308है0
(घ) क्षेत्रफल
सर्वे नम्बर
स.क्र
सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
प्रोजेक्ट में
अर्जित रकबा
(हे.में)
धारा (12) की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी
4
1
2
3
5
कार्यपालन यंत्री,
0.0010
173
1
लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग ग्वालियर
ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई ० टी० एम० कॉलेज से महारानी लक्ष्मीवाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेख । नाले पर एलीवेटेड कॉरीडोर / फ्लाई ओवर निर्माण हेतु भूमि का अर्जन
0.0033
2
173
0.0415
3
202
0.0250
4
202
0.0210
205/1/1
5 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2025
6
205/4/2
7
206/1
8
206/2
9
206/2
10
207/1/2
11
214/1/1/5
12
214/2/2/1
13
214/2/2/1
14
214/2/11/1
15
214/2/11/2
16
214/2/2/1
17
214/2/11/2
18
214/2/12
19
214/2/2/1
कुल किता 19
487
0.0310
0.0397
0.0023
0.0100
0.0402
0.0032
0.0030
0.0020
0.0019
0.0023
0.0014
0.0015
0.0005
0.2308
2- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है :-ग्वालियर शहर में ट्रिपल आई.टी.एम. कॉलेज से महारानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा तक स्वर्ण रेखा नाले पर एलीवेटेड कॉरिडोर / फ्लाईऑवर के एकरेखण हेतु ग्राम गौसपुरा की भूमि का अर्जन ।
3- भूमि के नक्शा (प्लॉन) का निरीक्षण न्यायालय भू- अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रूचिका चौहान , कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
488
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला धार, मध्यप्रदेश पदेन उपसचिव एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र.-1192-भू-अर्जन-2025
धार, दिनांक 29 जनवरी 2025
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कं. 01 में बदनावर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्पहाऊस नम्बर-03 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य 'कार्य हेतु ग्राम लटामली तहसील धार जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2 ) की भूमि कि अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची (1)
ग्राम- लटामली तहसील धार, जिला- धार
विवरण
क
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
सिंचित
असिंचित
कुल
1
2.500
0.000
2.500
बदनावर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्पहाऊस नम्बर -03 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य में प्रभावित होने से
2.500
योग
0.000
2.500
अनुसूची (2)
बदनावर माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्पहाऊस नम्बर-03 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम लटामली तहसील धार की प्रभावित भूमि का विवरण
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
कमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नामं
खसरा कमांक
सिंचित
सिंचित असिंचित
असिंचित कुल
कुल
1
69
0.668 0.000 0.668 0.085 0.000 0.085 मंगलीबाई बेवा खुमान, गंगाराम , हीरालाल, भारत , रामेश्वर, रायकुबाई, सुशीला, रेवाबाई पिता खुमान जाति भील निवासी ग्राम लटामली
2
1.076
157/1
0.000 1.076 0.475 0.000 0.475 नागरिया, रामसिंग , जामसिंग , नानक्या, कनसिंह पिता पुंजा जाति भील निवासी ग्राम भूमिस्वामी
3
159/1 1.020 0.000 1.020
0.731
0.731 0.000
बाल्या पिता रामचंद्र जाति भील निवासी ग्राम लटामली
4
159/2 1.023 0.000 1.023 0.585 0.000 0.585 भावसिंग पिता रामचंद्र जाति भील निवासी ग्राम लटामली
5
169
0.624 0.000 0.624 0.624 0.000 0.624 दिलीप, प्रदीप, भारत, प्रियंका पिता रामसिंह भागुडीबाई बेवा रामसिंह जाति भील निवासी ग्राम लटामली
4.411
योग
0.000 4.411 2.500
2.500
0.000
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
489
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र.-609-भू-अर्जन-2024
देवास , दिनांक 29 नवम्बर 2024
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क. 1 में "नगर विकास योजना कमांक टी.डी.एस.-06/ 2020 मिनी सुपर कारिडोर' के अन्तर्गत ग्राम " नागूखेड़ी" तहसील देवास नगर जिला देवास (म.प्र .) के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि " नगर विकास योजना क्रमांक टी.डी.एस.--06/2020 मिनी सुपर कारिडोर" से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है । अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूचि (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूचि 1
नागूखेड़ी
ग्राम-
क.
विवरण
1. "नगर विकास योजना कमांक टी.डी.एस. -06/2020 मिनी सुपर कारिडोर '
तहसील- देवास (नगर)
अर्जित की जाने भूमि का
कुल रकबा (हैक्टर)
असिंचित
सिंचित
योग
0.680
0.680
अनुसूचि 2
" नगर विकास योजना क्रमांक टी.डी.एस.-06 / 2020 मिनी सुपर कारिडोर" ग्राम नागूखेड़ी तहसील देवास नगर की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम-- नागूखेड़ी
क्र.
तहसील- देवास (नगर)
भूमि का कुल रकबा
खसरा कमांक कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
सिंचित असिंचित कुल
1.
सिंचित असिंचित कुल
256 0.680
रामेश्वर पिता गणपत
प्रभावित कुल क्षेत्रफल 0.680
0.680 0.680
0.680
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
490
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
[भाग 1
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) , डॉ. अम्बेडकर नगर ,
जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश
डॉ. अम्बेडकर नगर, दिनांक 13 जनवरी 2025 प.क्र.- 163-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. 0113-ब-121-2023-24
प्ररूप- "ख "
{ नियम -5 का उपनियम (2) देखिए}
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल-अम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम हरसोला, प.ह.नं.- 23/62, रा.नि.मं. डॉ. अम्बेडकर नगर , तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
जिला
तहसील
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
1
5
4
इन्दौर
2 डॉ.
0.004
1074/6/1
0.001
1075/1/2
अम्बेडकर नगर
1452/2
0.008
ग्राम- हरसोला, प.ह.नं.- 23/62,
1453
0.005
1459/1
0.005
0.007
1463
0.004
1473/1/2/1
0.005
1474/2/1
0.001
1475/2/1
1476/1/2
0.003
1477/3
0.004
2170
0.013
0.003
2171/1/2
2171/2/मिन -1
0.005
2183/1
0.006
2183/3
0.002
0.003
2183/4/1
0.002
2184/4
0.003
2186/1/1
0.002
2186/2
2186/2245
0.004
2186/3
0.003
2187
0.008
23
0.101
कुल योग
491
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
डॉ. अम्बेडकर नगर, दिनांक 13 जनवरी 2025 प.क्र.- 166-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. 0112- ब-121-2023-24
प्ररूप- "ख"
{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल-आम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम भगोरा , प.ह.नं.- 22/60, रा.नि.मं. बडगोंदा , तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है. उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
जिला
तहसील
खसरा कमांक
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
1
5
0.003
171/1238/2
इन्दौर
0.002
169/2
डॉ. अम्बेडकर नगर
ग्राम- भगोरा, प.ह.नं.- 22/60,
179
0.003
180
0.002
162/2
0.002
164/3
0.002
0.002
164/1237/1
150/1
0.005
0.002
150/2
149
0.002
154/1
0.002
142/1
0.005
140/2
0.001
142/2
0.002
0.001
140/1
221
0.004
0.002
215
0.002
941
938
0.003
936
0.002
245/4
0.001
0.002
243/2
243/3
0.003
0.001
239/1
24
0.056
कुल योग
सी.एस.हुडा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
492
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , भीकनगांव ,
जिला - खरगोन , मध्यप्रदेश
भीकनगांव , दिनांक 24 जनवरी 2025 प.क्र. - 349- रीडर- भू-अर्जन-2025
प्ररूप- "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए }
कमांक- 0156 /ब-121 / 2024-25 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक आर.एम.-02 व जी.एम.-01 एवं जी.एम.-1 / एल.एम.- 14 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रुखड़िया, प.ह.नं.- 06/72 , रा.नि.मं. अंदड़, तहसील भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । i
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.004
66/2
ग्राम-
भीकनगांव
खरगोन
0.005
65
रुखड़िया, प.ह.नं.-
0.039
64/2
06/72,
0.003
77
0.056
76/1
0.037
76/3
भीकनगांव
खरगोन
ग्राम-
0.004
11
0.007
10/1/1/3
रुखड़िया, प.ह.नं.-
9/2
0.010
06/72,
0.003
1
0.002
0.006
5/1
5/2
0.002
0.178
13
कुल योग
493
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
प.क्र.- 350- रीडर -भू-अर्जन-2025
प्ररूप- "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए }
क्रमांक- 0155 /ब-121 /2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-आर.एम.-01 एवं आर.एम. -02 में जल परिवहन हेतु 08/74, रा.नि.मं.-अंदड़, तहसील- भीकनगांव , जिला- कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए । ग्राम- रोड़िया, प.ह.नं.- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
5
4
2
1
0.024
32/2
ग्राम- रोड़िया,
खरगोन भीकनगांव
0.006
10/4
3 प.ह.नं.- 08/74,
0.012
4/11
0.012
4/4
0.003
4/10
4/6
0.005
4/2
0.008
07
0.070
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2025
494
[ भाग 1
प.क्र. - 351 - रीडर-भू-अर्जन-2025
प्ररूप- "ख "
{ नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}
क्रमांक 0157 /ब-121 /2024-25 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा-रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक - जी.एम.- 01 एवं जी.एम.- 1 / एल.एम. - 14 में जल परिवहन हेतु ग्राम- उमरिया , प.ह.नं.- 73 , रा.नि.मं.-अंदड़ , तहसील - भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
। हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.001
1
ग्राम-
भीकनगांव
खरगोन
0.002
2/1
उमरिया,
प.ह.नं.- 73 ,
0.002
2/2
0.007
3/1
0.009
3/4/2
8/2
0.002
6/1
0.011
6/2
0.011
0.009
24/1
32/1
0.001
32/2
0.006
33/4
0.006
0.012
34
0.011
35
0.090
14
कुल योग
495
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
प.क्र. - 352- रीडर- भू-अर्जन-2025
प्ररूप- "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए }
क्रमांक-0458 /ब-121 /2024-25 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अम्बा- रोड़िया उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक आर.एम.-02 एवं जी.एम.-01 व जी.एम.-01 / आर.एम.- 13 में जल परिवहन हेतु ग्राम- साला, प.ह.नं.- 06/72 , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद , जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.018
188/5
ग्राम- साला ,
भीकनगांव
खरगोन
0.017
प.ह.नं.-
188/4
0.018
06/72,
188/3
0.024
187/1
0.029
187/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
496
तहसील
जिला
[ भाग 1
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1
2
3
खरगोन भीकनगांव ग्राम- साला , प.ह.नं.-
06/72,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.024
77/4
0.015
77/5
77/6
0.015
69
0.039
64/1
0.019
0.022
64/2
0.022
50/2
0.016
50/3
0.017
50/4
52/5
0.011
52/4
0.011
0.013
52/7
0.012
52/6
0.011
52/1
0.062
206/3
0.003
136
0.003
0.004
135
0.005
149/8
0.005
149/7
0.003
149/6
0.001
153/6
0.006
139/1
0.445 27
कुल योग
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
497
प.क्र.-207- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.अ-74-2024-25
कसरावद, दिनांक 28 जनवरी 2025
प्ररूप- " ख "
{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर कमांक जी.एम.- 2 / आर.एम.-2 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- कुसुमपुरा , प.ह.नं.-42/135 , रा.नि.मं.- बलकवाड़ा , तहसील- कसरावद , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
जिला
तहसील
:: अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन
कसरावद
ग्राम-
39/1
0.001
39/2
0.002
39/3
0.003
कुसुमपुरा, प. ह.नं.- 42/135,
39/4
0.002
40/1
0.006
40/2
0.002
44/5
0.002
0.002
44/3
0.003
44/2
0.003
44/1
0.003
46
0.003
45/1
0.002
45/2
0.012
30
0.009
26/2
0.003
26/1
0.014
25/2/2
0.001
18
0.003
23
0.011
12
0.013
6
0.001
2
0.002
कुल योग
23
0.103 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
498
[ भाग 1
प.क्र.-214-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25
प्ररूप- " ख " "
{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर ग्रेविटी मेन -1 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बाजीटपुरा प.ह.नं.- 48/139, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन कसरावद
128/1/5
0.012
127/3
0.002
ग्राम- बाजीटपुरा प.ह.नं.- 48/139,
02
0.014
कुल योग
499
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
प.क्र.- 219-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25
प्ररूप- "ख "
{ नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक-02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बाल्यापुरा , प.ह.नं.- 60/98, रा.नि.मं.-कसरावद , तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास नहर संभाग , जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन कसरावद
ग्राम-
142/3
0.003
0.008
148/1
बाल्यापुरा, प.ह.नं.- 60/98,
02
0.011
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2025
[ भाग 1 500
प.क्र.-224-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. अ-74-2024-25
प्ररूप- "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप नहर क्रमांक-आर.एम.-02 एवं जी.एम.-01 व जी.एम. - 02 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम गुजारी, प.ह.नं.- 52, रा.नि.मं.-01 , कसरावद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5 2
1
4/1
0.003 कसरावद
खरगोन
ग्राम- गुजारी, प.ह.नं.- 52,
0.008
1/386/1
0.003
4/4/1/2
0.008
4/4/1/1
0.022
04
कुल योग
501
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
प.क्र.- 229- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. -अ-74-2024-25
प्ररूप- "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर कमांक-02 एवं जी.एम. -01 पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- अघावन, प.ह.नं.- 50/141 , रा.नि.मं. बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
4
3
5
खरगोन कसरावद
225/2
0.008
ग्राम-
अघावन,
225/7
0.002
प.ह.नं.-
225/6
0.002
50/141,
0.007
223/4
225/5
0.002
225/4
0.002
0.006
223/3
223/2
0.004
223/6
0.007 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
502
तहसील
जिला
[ भाग 1
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1 2 3
खरगोन कसरावद ग्राम-
अघावन,
प.ह.नं.-
50/141,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 223/7 0.006 225/1 0.002 223/1 0.013 225/3 0.002 220/2 0.003 233 0.006 234 0.004 236 0.007 237 0.011 238/1 0.004 238/2 0.014 296/3 0.029 296/4 0.017 297/1/1 0.005 224/2 0.019 269/1 0.007 268/2 0.014 147 0.007 146/1 0.007 143/3 0.007 142 0.006 141 0.002 129 0.002 127 0.004 126/4 0.004 126/3 0.001 126/1 0.003 95/2 0.004 80/3 0.007 80/5 0.010 80/4 0.004 80/1 0.006 306/4 0.007 42 0.284
कुल योग
503
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
प.क्र.- 234- भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25
प्ररूप- "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक- 02 बिछाने के कार्य हेतु_ग्राम- सुर्वा, प.ह.नं.- 42/135, रा.नि.मं. - बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , जिला खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
229/2
0.001
खरगोन कसरावद ग्राम- सुर्वा,
0.004
229/1
0.001
प.ह.नं.- 42/135,
231/1
0.010
230
0.003
04
0.019
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
504
[ भाग 1
प.क्र.-239-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25
प्ररूप- "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन पाईप नहर क्रमांक-02 व जी.एम. -02/ एल.एम.-01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम टेमरनी, प.ह.नं.-42/135, रा.नि.मं. बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन
262/1
0.006
ग्राम- टेमरनी,
कसरावद
263/1
0.002
प.ह.नं.- 42/135,
259/3
0.003
259/2
0.005
259/1
0.006 505
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
क्रमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खरगोन कसरावद ग्राम- टेमरनी, 257 0.014
प.ह.नं.- 268/1 0.014
225 0.006
42/135,
115 0.019
75/1 0.009
75/2 0.005
78/2 0.005
78/1 0.004
46 0.003
45 0.009
34/3 0.001
28/3 0.003
34/2 0.007
28/1 0.005
28/2 0.008
34/1 0.007
33/2/1 0.006
33/1 0.005
29/1 0.009
18 0.010
17 0.006
285 0.018
576 0.010
632/1 0.008
630/1 0.007
635/1 0.003
636/1 0.009
536 0.002
507 0.005
537/2 0.011
538 0.003
36 0.253
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
506
प.क्र.-244-भू-अर्जन-2025-रा.प्र.क्र.-अ-74-2024-25
प्ररूप- "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर कमांक-02 एवं ग्रेविटीमेन पाईप नहर क्रमांक- 01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- खेड़ी, प.ह.नं.- 51/142, रा.नि.मं.-बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , जिला- खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.012
109/2
कसरावद
खरगोन
ग्राम- खेड़ी,
प.ह.नं.-
0.003
150/2
51/142,
0.014
110/2
0.022
150/1
0.016
151/1 507
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खरगोन कसरावद ग्राम- खेड़ी, 153/1 0.006
प.ह.नं.- 0.018
157
51/142, 0.007
156 0.010
155 0.007
159 0.005
123/1/1 0.003
262/2 0.003
262/3 0.002
262/1 0.013
258/4 0.006
261 0.007
258/3 0.013
255/1 0.017
252/2 0.011
250/1 0.004
243/1 0.009
243/2 0.013
235/1 0.003
107/1 0.001
106/1 0.005
105/2 0.016
105/3 0.004
105/1 0.011
110/1 0.003
117/2 0.012
146 0.007
123/2 0.018
130/1 0.002
131/1 0.008
131/2 0.017
60/2 0.034
59/2 0.002
46/3 0.004
46/1 0.012
33/1 0.004
33/2 0.005
32/1 0.016
42 0.405
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
508
प.क्र.-249-भू-अर्जन-2025- रा.प्र.क्र. -अ-74-2024-25
प्ररूप- "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2 )देखिऐ}
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप नहर कमांक 02 एवं जी.एम. -02 / आर.एम.-02 व जी.एम.-02 / एल.एम.-01 बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- जलज्योती, प.ह.नं.- 51/142, रा.नि.मं.- बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
1
3
0.005 खरगोन कसरावद
ग्राम-
0.008
228/2
जलज्योती, प.ह.नं.-
0.007
51/142,
0.002
228/1
0.024 509
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
5
1
0.014
224
कसरावद
खरगोन
0.004
225/1
63/1
0.005
221
0.006
ग्राम-
जलज्योती,
प.ह.नं.-
51/142
63/2 0.008
58 0.001
266/1 0.009
60/2 0.005
262 0.003
61 0.009
65/4 0.008
0.009
42
0.010
65/5 0.002
65/3 0.008
65/2 0.009
41 0.001
38/2 0.004
0.005
229
0.009
227/1 0.004
227/2 0.006
227/3 0.009
234/3 0.003
237/1 0.005
246 0.011
248 0.001
180 0.007
268/1 0.007
253/1 0.002
268/6 0.011
254/1 0.003
261/1 0.006
257/2 0.004
258/3 0.001
258/1 0.015
84/2 0.017
510
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
तहसील
जिला
[ भाग 1
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
1
3
खरगोन कसरावद
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.017
84/3
0.007
84/1
83/7
0.008
83/5
0.004
ग्राम-
जलज्योती,
प.ह.नं.-
51/142
83/3 0.004 106/1 0.006 107/1 0.021 108/1 0.004 109 0.009 101 0.006 100 0.015 90/1 0.003 91/2 0.003 91/1 0.009 92 0.003 74 0.009 72 0.006 71 0.005 220 0.007 232/1 0.006 232/2 0.006 233 0.010 52 0.008 51 0.003 53 0.007 50/1 0.011 45/3 0.011 45/1/1 0.014 65 0.509
कुल योग
सत्येन्द्र बैरवा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
511 भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं सक्षम प्राधिकारी , तहसील मनावर जिला
धार , मध्यप्रदेश
मनावर, दिनांक 29 जनवरी 2025 पत्र क्र.- 199-भू-अर्जन-री- 1-2025- रा.प्र.क्र. -0062- बी - 121-2024-25
प्ररूप- " ख "
{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चौकी, प.ह.नं.- 80 , रा.नि.मं.- बाकानेर , तहसील- मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
धार
मनावर ग्राम- चौकी,
4/1
0.049
प.ह.नं.- 80 ,
4/2
0.033
0.060
6/1
0.004
119/2/1
6/2/2
0.013 512
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
[ भाग 1
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
1
2
5
0.060
26/1/1/1
धार
मनावर
26/1/1/2
0.003
ग्राम- चौकी, प.ह.नं.- 80 ,
0.056
25/6
0.035
49/1/1
0.003
49/1/2/1
0.013
49/2/1/3
0.010
51/1/4
0.011
49/2/1/4
0.010
51/1/3
0.014
49/2/1/5
0.013
51/1/7
0.009
49/2/1/6
51/1/5
0.010
49/2/2
0.032
0.038
50/1/1
51/2
0.021
0.035
50/2
83/1
0.102
0.013
49/2/1/2
0.015
51/1/2
0.040
49/2/1/1
51/1/6
0.012
0.032
90/1
0.012
90/2/3
89
0.054
0.016
92/2/1
92/1
0.052
0.016
92/2/3/1
92/2/4
0.041
92/4
0.015
0.018
92/3
119/1
0.036
0.004
119/2/2
0.003
123/2/1
39
1.013
कुल योग
513
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 200- भू- अर्जन- री - 1-2025- रा.प्र.क्र.-0060- बी-121-2024-25
प्ररूप- "ख " { नियम-5 का उपनियम (2 ) देखिए }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन ) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सुलीबयड़ी, प.ह.नं.- 86/213 , रा.नि.मं.- उमरबन, तहसील- मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.020
71/2/1/1
ग्राम-
मनावर
धार
0.019
71/2/1/2
सुलीबयड़ी,
प.ह.नं.-
0.004
71/2/2
86/213,
0.013
139/2
0.012
140/1/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2025
514
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
3
2
1
मनावर
धार
ग्राम- सुलीबयड़ी, प.ह.नं.- 86/213, खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.013
140/2
0.136
303/3/2/3
0.028
140/3
0.064
303/1/2/2
0.058
303/3/2/2
0.010
140/4/2
0.076
140/358/2
0.023
141
0.014
142
0.036
147
0.015
148/1/2
0.042
148/2/2
0.056
148/1/1/2
0.079
148/1/1/1
0.027
163
0.005
172
0.029
181/4/1
0.003
164
0.050
173/5
0.018
181/4/2
0.038
165/1
0.087
165/2
0.032
180
0.064
181/1
0.045
184/1/3
0.019
184/2
0.147
183/1/2
0.058
300
0.082
302/6/1
0.055
302/9/1
0.058
302/2/1
0.014
303/3/1/1
1.549
37
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
515 भाग 1 ]
पत्र क्र. - 201 -भू-अर्जन- री -1-2025- रा.प्र.क्र.-0061 - बी- 121-2024-25
प्ररूप- "ख "
{ नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन ) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम धनोरा, प.ह.नं.- 85/212 , रा.नि.मं. बाकानेर , तहसील- मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
धार
मनावर
0.074
118
0.050
92/2
ग्राम- धनोरा,
प.ह.नं.-
85/212
0.061
113/1
0.017
126/2
0.033
113/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
516
[ भाग 1
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
5
125/1
0.009
1 धार
मनावर
0.015
125/3
0.035
126/1
3 ग्राम- धनोरा, प.ह.नं.- 85/212,
91/3
0.102
91/1
0.019
0.040
94/1/1
0.010
94/1/2
87/1/1
0.003
0.042
87/1/2
0.016
87/2
84/1
0.017
86/1
0.011
86/2
0.026
85/2
0.047
71/1
0.019
77/2
0.006
72/2
0.022
48/2
0.058
0.023
72/1
46
0.058
49/2/1
0.029
49/2/2/2
0.046
0.013
43/1/1/1
0.005
43/2/2/3
43/1/1/2
0.013
0.005
43/2/2/2
43/1/1/3
0.013
0.006
43/2/2/1
0.013
43/1/1/4
0.006
43/2/2/4
0.068
43/1/2
0.042
43/2/1
43/2/2/5
0.017
0.013
42/1/2/1
42/1/2/2
0.013
42/1/2/3
0.012
42/2/1
0.014
210/1/2/1
0.051
0.015
42/2/2
0.051
210/1/3/1
0.055
210/1/3/2
0.0022
42/2/3
0.046
210/1/1
34/2/2
0.020
49
1.401
कुल योग
517
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 202 - भू-अर्जन- री-1-2025- रा.प्र.क्र.-0059- बी-121-2024-25
प्ररूप- "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बुहारला, प.ह.नं.- 81/208 , रा.नि.मं. बाकानेर, तहसील- मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग , धामनोद, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.045
210/1/2
ग्राम-
मनावर
धार
0.032
210/1/1/1/1/1
बुहारला, प.ह.नं.-
0.014
210/1/1/1/1/2/1
81/208,
0.031
210/1/1/1/1/2/2
0.013
210/1/1/1/2 518
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
[ भाग 1
तहसील ग्राम / पटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
जिला
हल्का क्रमांक क्रमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
3 4 5
1 2
210/1/1/2 0.020
धार मनावर ग्राम-
210/4/1 0.035
बुहारला, 0.017
210/7/2
प.ह.नं.-
210/4/2 0.035
81/208, 210/7/1 0.020
210/5/2 0.018
210/9 0.040
210/3 0.031
210/2/2 0.038
210/2/3 0.022
210/1/1/1 0.020
239/1/8 0.010
217/1 0.032
217/4 0.032
217/5 0.044
218 0.005
219/3 0.041
219/1 0.044
219/2/2 0.038
239/1/9 0.010
240/5/3 0.006
0.013
238/2/2 0.029
223/2/3 0.022
238/2/3 0.031
223/2/4 0.015
223/2/5 0.013
238/2/5 0.018
225/1/1 0.003
225/1/5 0.017
225/1/2 0.020
225/1/4 0.018
225/1/3 0.038
238/1/1 0.020
238/2/1 0.014
239/1/10 0.023
239/1/5 0.003
240/5/1 0.028
239/3/1 0.044
239/3/2 0.042
239/3/3 0.015
240/6/1 0.038
241/1/1 0.023
241/1/2 0.022
241/1/3 0.024
241/2 0.027
51
कुल योग
1.253 519
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 203- भू-अर्जन- री -1-2025- रा.प्र.क्र.-0058- बी-121-2024-25
प्ररूप- "ख "
{नियम-5 का उपनियम (2) देखिए}
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बदनावर उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप लाईन (राईजिंगमेन) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- आमसी, प.ह.नं.-67/194 , रा.नि.मं. बाकानेर, तहसील- मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, ओ.एस.पी. नहर संभाग, धामनोद, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
1
2
3
5
धार
मनावर
50/1/1
0.026
0.056
50/1/2
ग्राम- आमसी,
प.ह.नं.-
67/194
0.054
50/2
50/3
0.040
51/2/2
0.022 520
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
[ भाग 1
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
1
2
5
51/2/3
0.013
धार
मनावर ग्राम- आमसी,
51/2/4
0.006
प.ह.नं.-
43/1/3
0.016
67/194,
0.007
44/1
43/1/1
0.031
43/1/2/2
0.012
0.077
42/2
43/2/7
0.031
42/2/143/2
0.033
42/2/2
0.031
43/2
43/2/4
0.031
43/2/6
0.026
0.047
43/2/3/1
70/9
0.049
66/1
0.058
0.037
66/2
66/3
0.032
0.064
123
124/1/1
0.032
124/1/2
0.038
126/3
0.010
126/4
0.008
126/5
0.051
154/1
0.036
0.040
154/4
0.072
154/2
0.033
150/1/1
162/1
0.065
163
0.061
164
0.045
214
0.081
0.019
210
211/1
0.045
0.036
211/2
0.051
212/1
0.049
212/2
226/1
0.068
226/2/1/1
0.059
227/1/1/1
0.027
227/1/7/2/2
0.060
45
1.785
कुल योग
राहुल गुप्ता, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
521
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2025
क्र. For-2-0004-2022- Sec- 2- दस. मध्यप्रदेश (असाधारण) राजपत्र दिनांक 31 जनवरी 2023 में प्रकाशित वन विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2023 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2025
क्रमांक/PCCF/7/0003/2025 - FLR - PCCF:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतदद्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान /उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय-समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
अनुसूची
जिला- विदिशा
तहसील - शमशाबाद
वनमंडल-विदिशा
वन परिक्षेत्र-शमशाबाद
अ.क्र.
वनखण्ड की सीमाए
वनखण्ड की भूमि का विवरण
खसरा
भूमि का वर्तमान मद क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
प्रस्तावित वनखंड का नाम
ग्राम का नाम
रगरू
1
रगरू
37/1/2 9.009 उत्तर-प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 8 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
चरनोई शासकीय भूमि
पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 1 से 2 तक की कृत्रिम वनसीमा।
दक्षिण-प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 2 से 6 तक की कृत्रिम वनसीमा।
पश्चिम-प्रस्तावित संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 6 से 8 तक की कृत्रिम वनसीमा।
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधारः- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
522
1. भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश क्रमांक एफ-8-26/59 दिनांक 16/09/2008 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग की स्वीकृत परियोजना- सगड मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित क्षेत्र 388.000 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में ग्राम रंगरू तहसील शमषाबाद की शासकीय भूमि के सर्वे क्रमांक 37/1 रकबा 14.789 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा क्रमांक 37/1 , रकबा 9.009 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उदेदष्य से मध्य प्रदेष शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला विदिषा के आदेश क्रमांक प्र.क्र. / 173-19/12-13 दिनांक 05/01/2013 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार . शमशाबाद के प्रतिवेदन क्रमांक 1099 दिनांक 12/07/2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-
1. व्यक्तिगत अधिकारः- नहीं
2. सामुदायिक अधिकारः- नहीं
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा -29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025
क्र.1-206094-2025.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्र. I- 206094-2025 , दिनांक 24 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
523
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Bhopal , the 24th January 2025
No./PCCF/7/0003/2025-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 ( XVI of 1927) , the State Government are pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they maybe modified by the State Government from time to time .
SCHEDULE
District : Vidisha
Forest Division : - Vidisha
Tahsil : Shamshabad
ForestRange : Shamshabad
Details of Land Included
S.N. Name of Proposed Forest Block
Present head ofland Forest Block Boundaries
Khasra no
Name of Village
1
Charnoi Area Hectare
9.009
37/1/2
Ragru
Ragru
Government Land North-Artificial Forest boundary from Pillar No 8 to Pillar No 1 of the proposed protected forest block .
East- Artificial Forest boundary from Pillar No 1 to Pillar No 2 of the proposed protected forest block.
South-Artificial Forest boundary from Pillar No 2 to Pillar No 6 of the proposed protected forest block .
West- Artificial Forest boundary from Pillar No 6 to Pillar No 8 of the proposed protected forest block.
Total 9.009
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change , Government of India New Delhi order No.F-8- 26/59 Dated16/09/2008 and in lieu of Irrigation Department Area -388.000 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sagad Medium Irrigation Project . ( Name of Project) of Irrigation Department , Survey No 37/1 of Government Land of Village Ragru Tehsil Shamshabad Rakwa-- 14.789 hectare out of Non forest land . The above mentioned Non forest land Khasra No 37/1 the above mentioned Non Forest Land of 9.009 hectare transferred or muted in favor of M.P. Govt. , Forest Department by Collector Vidisha order No 17/A- 19/ 12-13 dated 05/01/2013 of Allotment for the purpose of compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons- Nil
(B) The Khasara wise details of recorded rights on the above land as per report No. 1099 dated 12/07/2021 of THASLDAR ( Shamshabad ) are as under .
1. Individual Rights -No
2. Community Rights - No
Therefore the above land is being declared as protected forest under section
29 ofIndian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.
524
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025
2020-८५ציוואורווי
क्रमांक/PCCF /7/ 0213/2024-FLR- PCCF:: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927)
की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगें।
अनुसूची
जिला- मंदसौर
वनमंडल - मंदसौर
अ.क्र.
तहसील - शामगढ़
परिक्षेत्र - गरोठ
वनखण्ड की भूमि का विवरण
भूमि का
वनखंड का नाम प्रस्तावित
1
ग्राम का नाम बरखेड़ा नायक
बरखेड़ानायक (सी ० ए०)
वर्तमान मद गैर वनभूमि (बर्डी) वनखंडकी सीमाए
क्षेत्रफल (हेक्टेयर) 2.10 उत्तर प्रस्तावित सरक्षित
845/1 (भाग) खसरा क्रमांक
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 6 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा । पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक की कृत्रिम वन सीमा । दक्षिण प्रस्तावित संरक्षित वनखण्डके मुनारा क्रमांक 3 एवं 4तक की कृत्रिम वन सीमा । पश्चिम प्रस्तावित संरक्षित वनखण्डके मुनारा क्रमांक 4 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र क्रमांक/ FP / MP/WATER/ 413442/ 2023 दिनांक 09.09.2024 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक म०प्र० जल निगम मर्यादित , परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, मंदसौर म ०प्र० की स्वीकृत परियोजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांधीसागर-1 समूह जल प्रदाय योजना में प्रभावित 2.182 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में उपरोक्त वर्णीत सर्वे नं0 845/1 ( भाग) रकबा 2.10 हेक्टेयर बर्डी (गैर वन पड़त भूमि) को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला मंदसौर के प्र के प्रकरण क्रमांक/223/अ-20(3 )/2023-24 आदेश दिनांक 24.01.2024 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2. अन्य कारणों का विवरण: - कोई नही
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार तहसील शामगढ़ के प्रतिवेदन क्रमांक- दिनांक 26.02.2024 एवं संलग्न प्रमाण-पत्र द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार:- कोई नही
2. सामुदायिक अधिकारः- कोई नही
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-29 के अतर्गत सरक्षित 'वन घोषित किया जाताहैं ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2025
क्रमांक/ क्रमांक 84-2025- PCCF.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक / क्रमांक 84-2025- PCCF , दिनांक 24 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
525
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
Bhopal , the 24th January 2025
No./PCCF/7/0213/2024-FLR-PCCF :: In exercise of the powers conferred by section 29 ofThe Indian forest Act . 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declares The provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas Specified in the Schedulebelow; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forest Shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time.
SCHEDULE
District:- Mandsour
Tehsil:- Shamgarh
Forest Division :- Mandsour
ForestRange: - Garoth
Details of land Included
S.N.
ForestBlock Boundaries
Khasra No.
Area (Hectare)
Nameof Village
Present head of land
Nameof Proposed Forest Block
2.10
1-
845/1 (Part)
Barkheda Nayak
Barkheda Nayak (C.A.)
Non Forest Barren Land (Barddi)
North Artificial forest boundary from Pillar No. 6 to1 of proposed protected forest block .
East Artificial forest boundary from Pillar No. 1 to3 of proposed protected forest block.
South Artificial forest boundary from Pillar No. 3 to4 of proposed protected forest block.
West -Artificial forest boundary from Pillar No. 4 to6 of proposed protected forest block.
Reason for publication of Notification:-
1. Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government of India, New Delhi ,first Stage Sention No. FP / MP /WATER/ 413442/ 2023 Date09-09-2024 As per the imposed condition General Manager, M.P. Jal Nigam Limited, Project Implementation Unit, Mandsaur, M.P. In lieu of 2.182 hectares of forest land affected in Gandhi Sagar - 1
Group Water Supply Scheme under the approved project of Jal Jeevan Mission , the abovementioned survey no . 845/1 ( part ) area 2.10 hectare Bardi ( non - forest fallow land) has been transferred or renamed in favour of Madhya Pradesh Government Forest Department for the purpose of compensatory afforestationby the Court Collector District Mandsaur case number /223 /A -20 (3 )/2023-24 order dated 24.01.2024.
2. The detailed Khasra wise details of the rights recorded by the Tehsildar Tehsil Shamgarh'sreport number dated 26.02.2024 and the attached certificate are as follows: - .
(A) Rights of individual : - Nil
(B) Rights of Community: -Nil
There fore the above is being Declared as Protected forest land under Section 29 ofthe Indian Forest Act, 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
526
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2025
क्रमांक/ FOR/9/0004/ 2025 - Sec - 3-10 ( FOR ) :: भारतीय वन अधिनियम , 1927 (क्रमांक
16) सन् 1927 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के प्रावधान/उपबन्धों को नीचे की सूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या सामुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जाये , के अतिरिक्त , किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे।
अनुसूची
तहसील - अमानगंज जिला - पन्ना
वन परिक्षेत्र- पवई
वनमण्डल- दक्षिण पन्ना
वन खण्ड की सीमाए
अ.क्र.
वन खण्ड की भूमि का विवरण
ग्राम का नाम
क्षेत्रफल (हे. में)
प्रस्तावित वन खण्ड का नाम
खसरा क्र.
भूमि का वर्तमान मद
उत्तर:- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा
शासकीय 125/1/1
खजरूट
1.62
1 खजरूट (बी)
वन
क्र. 1 से मुनारा क्र. 2 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पूर्वः- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से मुनारा क्र. 3 तक की कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिणः- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड केमुनारा क्र. 3 से मुनारा क्र. 12 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिमः प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 12 से मुनारा क्र. 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।
1 1.62
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. भारत सरकार पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल 527
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
भाग 1 ]
के आदेश क्रः 6 - MPB09/2021- BHO/ दिनाक 23.06.2021 में आधिरोपित शता के अनुसार महाप्रबंधक म.प्र. जल निगम मर्या. परियोजना क्रियान्वयन इकाई पन्ना को स्वीकृत जल शोधन संयंत्र एवं पहुँचमार्ग निर्माण में प्रभावित 1.62 हे. वन भूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.62 हे. गैर वनभूमि से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.62 हे. को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर पन्ना के पत्र क्रमांक-05/ अ -19(3 ) पारित आदेश दिनांक 07 अक्टूबर 2020 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण।
2- अन्य कारणों का विवरण - कुछ नहीं
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी (निरंक) (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक (निरंक) दिनांक (निरंक) द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है: -
(i ) व्यक्तिगत अधिकार: - निरंक
(ii) सामुदायिक अधिकार: - निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2025
क्र. FOR-9-0004-2025- Sec-3- दस (FOR).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. FOR-9-0004-2025 - Sec- 3- दस (FOR) , दिनांक 24 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज कुमार , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 फरवरी 2025
528
Bhopal , the 24th January 2025
No./FOR/9/0004/2025-Sec-3-10(FOR ) :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian forest Act . 1927 ( XVI of 1927 ) , the State Government are pleased to declare the provision of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below, subject to the condition that the existing right of individuals or communities in such forests shall not abridged or affected or affected in any manner except in so for as they may इe modified by the state government from time to time .
SCHEDULE
Tehsil : - Amanganj District : Panna
Forest Range : - Pawai Forest Division : -South Panna
Forest block Boundaries Detail of the land included
s.no. Name of forest block
Khasra no .
Area
(Hectare)
Present head of land
Name of Village
25/1/1 1.62
1.
Khajrut Govt. Forest
Khajrut (B)
North: -Artificial Forest Boundary from Pillar No.1 to Pillar No.2 of Proposed Protected Block.
East: - Artificial Forest Boundary from Pillar No.2 to Pillar No.3 of Proposed Protected Block.
South: - Artificial Forest Boundary from Pillar No.3 to Pillar No.12 of Proposed Protected Block .
West:- Artificial Forest Boundary from Pillar No.12 to Pillar No.1 of Proposed Protected Block .
1
1.62
Total
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest and Climate Change New Delhi , Govt . of India order no . 6 - MPB09/ 2021 - BHO/ date 23.06.2021 in lieu of 1.62 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Water treatment plant and Approach road of General Manager MP Jal Nigam Mayardit Panna District Panna the above mentioned Non forest land of 5.00 hectare transferred and mutated in favor of Madhya Pradesh Government Forest Department by order case no- 05/A- 19(3 ) dated 07 October 2020 of Collector District Panna M.P. for the purpose of compensatory afforestation .
No.
2. Details of other Reasons
(b) The khasara wise details of recorded rights on the above land as per report ( Nil ) dates ( Nil ) . Of Competent revenue officer ( Nil ) (Designation - Nil ) are as under.
1. Individual rights Nil
2. community rights - Nil
There fore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
KSHITIJ KUMAR, Officer on Special Duty.