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Maharashtra Gazette · Government of Maharashtra

भाग दोन, असा. क्रमांक ९०, जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, अधिसूचना, क्रमांक JNP/A/GAD/Gazette Notification/2024 शुक्रवार, ६ सप्टेंबर २०२४.

Published 06 September 2024

Type
Extra - Ordinary
Part
Maharashtra Shasan Rajpatra Part-II
Division
CENTRAL SECTION
Identifier
in.gazette.maharashtra.2024-09-06.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Maharashtra-Shasan-Rajpatra-Part-II
Languages
English, Marathi

RNI No. MAHBIL /2012/46121

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग दोन

वर्ष १०, अंक ५८] शुक्रवार, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ [पृष्टठे १२५, किंकंमत : रुपये १२.००

असाधारण क्रमांक ९०

प्ाकिंधकृत प्काशन

जवाहरलाला नेहरू पत्‍तन प्ाकिंधकरण

नई दिदोल्‍ली, 5 दितम्‍बर, 2024

अकिंधसूचना

क्रमांाक JNP/A/GAD/Gazette Notification/2024

मांहापत्‍तन प्रादिकरण अदिदिनयमां, 2021 की ारा 72 (1) द्वारा प्रादोत्‍त शक्तितयं का प्रायोग करते हाुए जवाहारलीाली नेहारू पत्‍तन प्रादिकरण का मांडली, जवाहारलीाली नेहारू पत्‍तन प्रादिकरण कमांमचारी (भाती, वारिरष्‍ठता और पदोन्‍नदित) दिवादिनयमां, 2024 को, बदित दिहातं े आपदियं और ुझावां को आमांदित करते हाुए, इके नीचाे अनुूचाी मां यथा दिवास्‍तृत, एतद् द्वारा पूवाम-प्राकादिशत करता हाै । 2. आपदिया और ुझावा, यदिदो कोई हां, इके पूवाम-प्राकाशन की दितदिथा े 30 दिदोनं के भाीतर दिनम्‍न पते पर भाेजे जाऐं :—

डाक का पता : मांहाप्राबक (प्राशान) एवा दिचावा, जवाहारलीाली नेहारू पत्‍तन प्रादिकरण प्राशान भावान, शेवा, नवाी मांु बई 400 707

ई-मांेली आईडी : [email protected]

जवाहरलाला नेहरू पत्‍ तन प्ाकिंधकरण

कमषचारी (भती, वरिरष्टठेता एवं पदोन्नकिंत) किंवकिंनयेमावलाी, 2021

मांहापत्‍तन प्रादिकरण अदिदिनयमां, 2021 (2021 का 1) की ारा 75 के ाथा पदिठत ारा 72 द्वारा प्रादो शक्तितयं का उपयोग करते हाुए जवाहारलीाली नेहारू पत्‍ तन प्रादिकरण का मांडली दिनम्‍नदिलीदित दिवादिनयमांावाली बनाता हाै :-

जवाहारलीाली नेहारू पत्‍तन प्रादिकरण कमांमचारी (भाती, वारिरष्‍ठता और पदोन्‍नदित) दिवादिनयमां, 2021

उत दिवादिनयमां सरकारी राजपत्र मां इ अदिूचाना के प्राकाशन की तारी े प्राभावाी हाोगा ।

(१)

भाग दोन-९०–१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६

संप्तिि

नाम एवं प्रारं भ

(cid:883)(cid:883)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)

इस विनियमावली का नाम जवाहरलाल नेहरू पनि प्राधिकरण कममचारी भती वररष्ठता एवं पदोन्नति विनियमावली

होगा ।

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:822)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:4666) (cid:481)(cid:3)

(cid:3) (cid:3)

)(cid:3) (cid:481)(cid:3)(cid:884)(cid:882)(cid:884)(cid:883)(cid:822)(cid:3) (cid:3) (cid:3)

यह विनियमावली महापनि प्राधिकरण अधिनियम

की धारा के साथ पठित धारा के उपबन्ों के के न्द्र

के

से भारत राजपि में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी । अंतगमत (cid:3) आवश्यक (cid:3) सरकार (cid:3) अनुमोदन (cid:3)

के (cid:481)(cid:3) (cid:884)(cid:882)(cid:884)(cid:883)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:889)(cid:887)(cid:3)

72 (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) अनुप्रयोग

(cid:884)(cid:884)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)

यह विनियमावली अधिनियम की धारा की उप धारा के खण्ड क के अंतगमत आने वाले पदों सहित बोडम के तहत अधिनियम धारा

पदों

।

(cid:3)

की (cid:3)

के (cid:3) अंतगमत (cid:3) (cid:3)(cid:883)(cid:890)(cid:3)

सृजित (cid:3) सभी (cid:486) पर (cid:3)(cid:4666)(cid:139)(cid:4667)(cid:3) लागू (cid:3) होगी (cid:3)(cid:4666) )(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) पररभाषाएं (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:883)(cid:890)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:885)(cid:885)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

जब तक

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483) संदभम से अन्यथा अपेतिि न हो इस विनियमावली में

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)(cid:483)(cid:3)

क

(cid:3) अधिनियम

(cid:3) का अथम है महापनि प्राधिकरण अधिनियम

का ।

(cid:4666) )(cid:3) (cid:822)

"(cid:3)

(cid:481)(cid:3)(cid:884)(cid:882)(cid:884)(cid:883)(cid:3)(cid:4666)(cid:884)(cid:882)(cid:884)(cid:883)(cid:3)

ख सदृश पद का

(cid:3) अथम

(cid:3) (cid:3) उस पद से

(cid:3) है जिसकी

(cid:3) सेवा और कतमव्ों का स्तर एवं

(cid:3)(cid:883)(cid:4667)(cid:3) वेतन

(cid:3) सीमाएँ उस पद के समतुल्य जिसके

।

(cid:4666) हैं )(cid:3) (cid:822) (cid:3) लिए "(cid:3) चयन (cid:3) किया (cid:3) (cid:3) जाना (cid:3) (cid:3) है (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

ग किसी श्रेणी

(cid:3) अथवा

(cid:3) पद के

(cid:3) संबंध में

(cid:3) नियुक्ति प्राधिकारी का अथम है उसे श्रेणी अथवा पद पर नियुक्ति करने के जवाहरलाल

प्राधिकरण

नियंणि एवं

विनियमावली (cid:4666) )(cid:3) लिए (cid:3) (cid:3) (cid:3) नेहरू (cid:3) (cid:3) पनि (cid:3) (cid:3)(cid:822) (cid:3) कममचारी "(cid:3) वगीकरण (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) अपील (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) अंतगमत समथम

(cid:3) के (cid:3)

(cid:3) प्राधिकारी (cid:3) । (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:4666)

(cid:481)(cid:3)

(cid:3) (cid:3) )(cid:3)

(cid:481)(cid:3) (cid:3)

(cid:3)

घ

(cid:884)(cid:882)(cid:884)(cid:883)(cid:3) मंडल

(cid:3) अध्यि उपाध्यि

(cid:3) एवं

(cid:3) विभागाध्यि के अथम वही हैं जो अधिनियम में दिए गए हैं । (cid:4666) )(cid:3) (cid:822) "(cid:481)(cid:3)(cid:822) "(cid:481)(cid:3)(cid:822)

"(cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) ङ श्रेणी के पदों श्रेणी

"(cid:3) के

(cid:3)(cid:822) पदों श्रेणी के

(cid:3) पदों

(cid:3) और

(cid:3) श्रेणी के

(cid:3) (cid:3) पदों

(cid:3) के

(cid:3)(cid:3)(cid:3) अथम

(cid:3) वही होंगे जो नेहरू पनि

कममचारी

(cid:4666) )(cid:3) (cid:822)

जवाहरलाल (cid:3)

(cid:3) (cid:12)(cid:3) "(cid:481)(cid:3) (cid:822) (cid:3) (cid:12)(cid:12)(cid:3)

प्राधिकरण

(cid:3)

"(cid:481)(cid:3) (cid:822) (cid:3) (cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:3) वगीकरण "(cid:3)

(cid:3) नियंणि (cid:3) (cid:822) एवं (cid:3) (cid:12)(cid:25)(cid:3)

अपील (cid:3) विनियमावली "(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) के (cid:3) विनियम दिए हैं ।

में (cid:3) गए (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:4666)

(cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) )(cid:3)

(cid:3) (cid:884)(cid:882)(cid:884)(cid:883)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

च

(cid:3)(cid:886)(cid:3) विभागीय पदोन्नति

(cid:3) (cid:3) समिति का अथम है किसी श्रेणी अथवा पद पर पदोन्नति अथवा पुिि हेतु सिफाररश करने

गई ।

के लिए विनियम के

(cid:4666) )(cid:3) (cid:822)

(cid:3) (cid:3) अंतगमत "(cid:3) समय (cid:3) (cid:3) समय (cid:3) पर (cid:3) गठित (cid:3) की (cid:3) समिति (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) छ सीधी (cid:3) भती का (cid:3)(cid:884)(cid:888)(cid:3) अथम (cid:3) है प्रतियोगी (cid:486) परीाि (cid:3) (cid:3) अथवा (cid:3) परीाि (cid:3) एवं (cid:3) या सााित्कार के आधार पर सेवा चयन समिति द्वारा । (cid:4666) )(cid:3) (cid:822) चुना (cid:3) गया "(cid:3) व्क्ति (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) / (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ३ ज कममचारी का अथम है मंडल का कममचारी ।

(cid:4666) )(cid:3)(cid:3) (cid:822)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3)

झ श्रेणी

"(cid:3) का

(cid:3) अथम है

(cid:3) (cid:3) अधिनियम

(cid:3) की धारा

(cid:3) के अंतगमत बनाई गई एवं मंज़ूर की गई कममचाररयों की अनुसूची कोई ।

(cid:4666) में )(cid:3)(cid:3) (cid:822) निदिमि "(cid:3) (cid:3) श्रेणी (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:884)(cid:882)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) ञ

अथम है तत्काल या अनुपक्ततिि की अवधि या अवधियों के समाप्त होने पर किसी पुर्नग्महणाधिकार (cid:3) (cid:3) (cid:3) का (cid:3) (cid:3)

कममचारी द्वारा

पर

को

जिस

पर (cid:4666) )(cid:3)(cid:3) (cid:822)

नियमित (cid:3)

"(cid:3) आधार (cid:3) (cid:3) उस (cid:3) पद (cid:3) धाररत (cid:3) करने (cid:3) का (cid:3) हक़ (cid:3) पर (cid:3) वह (cid:3) नियमित (cid:3) आधार (cid:3) (cid:3) (cid:3) नियुि किया हो जिस

न ।

(cid:3) गया (cid:3) और (cid:3) पर (cid:3) वह (cid:3) पररवीाि (cid:3) (cid:3) पर (cid:3) हो (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

परन्तु यह कि किसी नियमित पद को धाररत करने का हक इस शतम के अधीन होगा कि उस श्रेणी में यदि पाि

की

की

के

व्क्ति व्क्तयिों (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

संख्या (cid:3) उपलब्ध (cid:3) पदों (cid:3) (cid:3) संख्या (cid:3) से (cid:3) अधिक (cid:3) हो (cid:3) तो (cid:3) उस (cid:3) श्रेणी (cid:3) कनिष्ठतम (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) को (cid:3) उससे (cid:3)

(cid:3) श्रेणी

किया

।

निचली (cid:3) में (cid:3) प्रत्यावतिमत (cid:3)

(cid:3)

जा (cid:3) सके गा (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

ट ािई कममचारी का अथम है कोई कममचारी जिसे किसी ािई पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुि कर दिया गया ।

(cid:4666) )(cid:3) (cid:822) हो (cid:3)

"(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

ठ अनुसूची का अथम है इस विनियमावली के साथ संलग्न अनुसूची ।

( ) (cid:3)(cid:822)

"(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

ढ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का अथम क्रमश वही होगा जैसा भारत के संविधान के अनुच्चे द के

और में

है

(cid:4666) )(cid:3) (cid:822)

(cid:3) उपबंध "(cid:3) (cid:3) (cid:822)

(cid:3) दिया "(cid:3) गया (cid:3) । (cid:3) : (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)(cid:885)(cid:888)(cid:888)(cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:4666)(cid:884)(cid:886)(cid:4667)(cid:3) (cid:3)(cid:4666)(cid:884)(cid:887)(cid:4667)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

ण किसी श्रेणी अथवा पद के संबंध में चयन सूची का अथम है उस श्रेणी अथवा पद के लिए विनियम के अनुसार गई

।

(cid:4666) )(cid:3)

(cid:3) बनाई (cid:3) चयन (cid:3) (cid:3) सूची (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:822) (cid:3) "(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)(cid:883)(cid:885)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

त चयन पद का अथम है इस विनियमावली के विनियम के अंतगमत घोषित कोई पद ।

(cid:4666) )(cid:3) (cid:822) (cid:3) "(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3)(cid:887)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

थ सेवा चयन समिति का अथम है सीधी भती के लिए आरतिि पद पर नियुक्ति के लिए लिक्तखत परीाि टर ेड और या सााित्कार

लिए विनियम के

समिति

(cid:4666) )(cid:3) (cid:822)

परीाि (cid:3) (cid:3) "(cid:3) (cid:3) द्वारा (cid:3) अभयथिमयों (cid:3) (cid:3) के (cid:3) चयन (cid:3) के (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) तहत (cid:3) गठित (cid:3) (cid:3) । (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) / (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:883)(cid:884)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) द अािई कममचारी का अथम है कोई अािई पद धाररत करने वाला अथवा किसी ािई पद पर ािनापन्न रूप से कायम करने

की में

होने पररवीािधीन

।

(cid:4666) )(cid:3) (cid:822) (cid:3)

वाला "(cid:3) (cid:3) अथवा (cid:3) (cid:3) मंडल (cid:3) सेवा (cid:3) नियुक्ति (cid:3) (cid:3) पर (cid:3) (cid:3) (cid:3) कममचारी (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) भाग दोन-९०–१अ४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ भती का

तरीका

(cid:886)(cid:886)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

जिन

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) पदों पर यह विनियमावली लागू होती है उन पर सभी नियुक्तयिाँ इस विनियमावली के उपबंधों के अनुसार की जाएं गी ।

पदोन्नति आमेलन या

या भती द्वारा जा सकती प्रतिनियुक्ति महापनि (cid:3) नियुक्तयिाँ (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) प्रतिनियुक्ति (cid:3) (cid:3)

(cid:481)(cid:3) (cid:3) सीधी (cid:3)

(cid:3) की (cid:3)

हैं (cid:3) । (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) के न्द्र

राज्य

निकायों या

के

में से की सकती सरकार (cid:3)(cid:3)

(cid:3)

सरकार (cid:3)

स्वायशिासी

(cid:481)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

सरकारी (cid:3) (cid:3) कम्पनियों (cid:3) (cid:3) (cid:3)

ऐसे (cid:3) (cid:3) कममचाररयों (cid:3) (cid:3)(cid:3)

(cid:3)

जा (cid:3)

है (cid:481)(cid:3) जो पद लिए

अहमता मानकों को पूरा करते हों । प्रतिनियुक्ति

वषम उस (cid:3) के (cid:481)(cid:3) निधामररत (cid:3) (cid:481)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

(cid:3) की (cid:3) अवधि (cid:3)(cid:3) सामान्यतः (cid:3)

(cid:3) तीन (cid:3) (cid:3) (cid:3) की (cid:3) (cid:3) है

जा सकता है असाधारण

में

के

में

जिसे (cid:3) चार (cid:3) (cid:3) साल (cid:3) तक (cid:3) बढ़ाया (cid:3) (cid:3) । (cid:3) (cid:3) (cid:3) पररस्थतिियों (cid:3) (cid:3)(cid:3)

(cid:3)

किसी (cid:3) पद (cid:3) मामले (cid:3)

कें द्र (cid:3) सरकार (cid:3)(cid:4666)(cid:882)(cid:885)(cid:4667)(cid:3) द् वारा (cid:3) (cid:3) जा है

इसे (cid:3) पांच (cid:3) साल (cid:3) तक (cid:3) बढ़ाया (cid:3) सकता (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3) , (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) परन्तु यह कि विभागाध्यि माने जाने

, (cid:3) वाले पद और उससे एक स्तर नीचे के पदों के संबंध में सभी ररक्तयिों को भती की

पद्धति अथामत्

न पर संयुि (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) पदोन्नति (cid:3) ािनांतरण (cid:3) (cid:3) (cid:3) आमेलन (cid:3)

(cid:3) आधार (cid:3) पर (cid:3) प्रतिनियुक्ति (cid:3)

(cid:3) (cid:3) और (cid:3) ऐसा (cid:3) (cid:3) होने (cid:3) प्रतिनियुक्ति (cid:3) (cid:3)(cid:822)

(cid:3) दोनों

के न पर भती भरा । पदोन्नति ािनांतरण आमेलन

के उन तथा (cid:3) क्ततिियों (cid:3) "(cid:3) होने (cid:3) सीधी / द्वारा / जाएगा (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) पर (cid:3) (cid:3) (cid:3) महापनिों (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) अधिकाररयों में से

की

में बताए अहमता

को करते (cid:3) (cid:3) किया (cid:3) (cid:3) जाएगा (cid:3) (cid:3) जो (cid:3) इस (cid:3) विनियमावली (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

संलग्न (cid:3) (cid:3)(cid:3) अनुसूची /

गए (cid:3) (cid:3) मानकों (cid:3) पूणम (cid:3) (cid:3) (cid:3) हैं।

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

अनुसूचियाँ

(cid:887)(cid:887)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

श्रेणी के पदों के संबंध में भती का तरीका अथामत सीधी भती या विभागीय पदोन्नति या आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा

आवश्यकताएँ का

अथवा चयन पद अहमता (cid:3)(cid:12)(cid:3) आयु (cid:3) शिाि (cid:3) (cid:3) प्रशिणि (cid:3)

(cid:3) अनुभव (cid:3) (cid:3) की (cid:3) (cid:3) (cid:3) पदों (cid:3) (cid:3) वगीकरण (cid:3) चयन (cid:3) (cid:3)

(cid:3) गैर (cid:3)

(cid:3) और (cid:481)(cid:3) पदों

से

अन्य मामले इस

संलग्न

। विभिन्न (cid:481)(cid:3) पर (cid:481)(cid:3) नियुक्ति (cid:481)(cid:3) संबंधित (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3)

विनियमावली (cid:481)(cid:3) (cid:3) की (cid:3) अनुसूची (cid:3) (cid:486)(cid:3) में (cid:3) दशामए (cid:3) जाएँ गे (cid:486) श्रेणी (cid:3) (cid:3) (cid:486)(cid:3) (cid:3) और के पदों के

में का

द्वारा

निधामररत

के

(cid:3) (cid:3) (cid:3) संबंध (cid:3) (cid:3) भती (cid:3) तरीका (cid:3) (cid:3) मंडल (cid:3)

समय (cid:3) समय (cid:3) पर (cid:3)

(cid:3) (cid:3) प्रक्रिया (cid:3) अनुसार (cid:3)(cid:3)

(cid:3)

। होगा (cid:486)(cid:3)(cid:12)(cid:12)(cid:481)(cid:3)(cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:3) में

अधिनियम

उपबंधों अधीन की गई कममचाररयों अनुसूची (cid:3) (cid:12)(cid:25)(cid:3) महापनि (cid:3) (cid:3) (cid:3) प्राधिकरण (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) की (cid:3) धारा (cid:3) के (cid:3) (cid:3) के (cid:3)

तैयार (cid:3)

(cid:3) की (cid:3) (cid:3) दशामए अनुसार विभिन्न श्रेणियों प्राधिकृ त और

दिखाई जाएगी । यह अनुसूची (cid:3) में (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

में (cid:481)(cid:3)(cid:883)(cid:891)(cid:888)(cid:885)(cid:3) ाियी (cid:3) (cid:3)(cid:884)(cid:885)(cid:3) अाियी (cid:3) (cid:3) संख्या (cid:3) भी (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

संख्या (cid:3) (cid:3) प्राधिकरण

उपबंधों तहत समय पर पररवतिमत

है । महापनि (cid:3) (cid:3) (cid:3) अधिनियम (cid:3) (cid:3) की (cid:3) धारा (cid:3) के (cid:3) (cid:3) के (cid:3)

(cid:3) समय (cid:3) (cid:3) (cid:3) हो (cid:3) सकती (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) पदोन्नति मामले सीधी भती

निधामररत

के कालम में गई तक के (cid:3)

में (cid:3)

लिए के (cid:481)(cid:3)(cid:884)(cid:882)(cid:884)(cid:883)(cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:883)(cid:890)(cid:3)

पातिा (cid:3) मानदंड (cid:3) अनुसूची (cid:3)

(cid:3)

(cid:486) (cid:3) बताई (cid:3)

सीमा (cid:3) (cid:3) लागू (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) होंगे पदोन्नति

अनुसूची के कालम

अनुसार । तथा (cid:3) (cid:3) के (cid:3) लिए (cid:3) अनुभव (cid:3) (cid:3) की (cid:3) आवश्यकता (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

में (cid:3) बताए (cid:3) (cid:3)(cid:891)(cid:3) (cid:3) होगी (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:883)(cid:884)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) परन्तु यह कि सीधी भती आमेलन प्रतिनियुक्ति के लिए विभागाध्योिं के मामले में ऊपरी आयु सीमा में के न्द्र सरकार

में अध्यि

रूप में कारण बताते निम्नलिक्तखत से (cid:3) द्वारा (cid:3) और (cid:3) अन्य (cid:3) सभी / मामलों /

द्वारा (cid:3) लिक्तखत (cid:3) (cid:481)(cid:3)

(cid:3) (cid:3) हुए (cid:3) (cid:3) (cid:3) रूप (cid:3) छू ट (cid:3) दी (cid:3) जा (cid:3) सकती है (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:483)(cid:3)(cid:3)

जहाँ न्यूनतम निधामररत अनुभव वषम या अधिक है वहाँ वषम तक तथा जहाँ न्यूनतम निधामररत अनुभव सेहै वहाँ वषम । (cid:4666)(cid:139)(cid:4667) वषम (cid:3)(cid:3) (cid:3) तक (cid:3) (cid:3)(cid:883)(cid:882)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:887)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:887)(cid:3) (cid:891)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:885)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ५ ऐसे अभ्यथी के मामले में जो भूतपूवम सैनिक हो अथामत् भारतीय राि बलों का भूतपूवम कममचारी हो और जिसने बलों में से

की

की उसे

दौरान (cid:4666)(cid:139)(cid:139)(cid:4667) राि (cid:3) (cid:3) कम (cid:3) कम (cid:3) (cid:3) माह (cid:3) (cid:3) निरं तर (cid:3) सेवा (cid:3) हो (cid:3) यदि (cid:3) ररक्ति (cid:3)

(cid:3) भूतपूवम (cid:3) सैनिकों (cid:3) और (cid:3) युध्द (cid:3) के (cid:3) मारे गए

आश्रितों के आरतिि

की सेवा अवधि बराबर (cid:3) सैनिकों (cid:3) (cid:3) के (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:888)(cid:3) लिए (cid:3) (cid:3) (cid:3) हो (cid:3) तो (cid:3) राि (cid:481)(cid:3) बलों (cid:3) में (cid:3) गई (cid:3) की (cid:3) (cid:3) के (cid:3) (cid:3) अवधि (cid:3) (cid:3) की

तथा ररक्ति

में गई तथा (cid:3) वषम (cid:3) अतिररकत (cid:3)

(cid:3)

छू ट (cid:3) दी (cid:3) जाएगी (cid:3)

यदि (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) अनारतिि (cid:3) (cid:3) (cid:3) हो (cid:3) तो (cid:3) उसके (cid:3) द्वारा (cid:3) राि (cid:3) बलों (cid:3) की (cid:3) (cid:3) सेवा

के बराबर जाएगी ही

की (cid:3)(cid:885)(cid:3) अवधि (cid:3)

(cid:3)

छू ट (cid:3) दी (cid:3) । (cid:3) साथ (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3)

अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वगों के उम्मीदवारों के मामले में के न्द्र सरकार

समय पर इस संबंध में आदेशों

जाएगी ।

(cid:4666)(cid:139)(cid:139)(cid:139)(cid:4667)

द्वारा (cid:3) समय (cid:3) (cid:3)

(cid:3) जारी (cid:3) (cid:3) के (cid:3) अनुसार (cid:3) छू ट (cid:3) दी (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:486) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3)

परन्तु यह भी कि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर के दौरान यदि के न्द्र सरकार का यह मत है कि अनुसूचित जाति और जनजाति लिए

के

से

अनुभव वाले अनुसूचित (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) के (cid:3) आरतिि (cid:3)

(cid:3) पदों (cid:3) को (cid:3) भरने (cid:3)

(cid:3) लिए (cid:3) इन (cid:3) समुदायों (cid:3) निधामररत (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) रखने (cid:3)

उम्मीदवार (cid:3) (cid:3) (cid:3) पयामप्त में

होंगे वह

उन्हें अनुभव की आवश्यकताओं दे संख्या (cid:3) उपलब्ध (cid:3) (cid:3) नहीं (cid:3) तो (cid:3) अपने (cid:3) (cid:3) विशेषाधिकार (cid:3)

(cid:3) (cid:3) से (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) में (cid:3) छू ट (cid:3) सकती (cid:3) है । (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

खाली

पदों

का रोस्टर

(cid:888)(cid:888)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)

प्रत्येक श्रेणी के लिए एक रोस्टर रखा जाएगा जिसमें यह दिखाया जाएगा कि किसी खाली पद को सीधी भती अथवा पदोन्नति द्वारा जाना ।

के लिए

सीधी

जा (cid:3) (cid:3) भरा (cid:3) (cid:3) है (cid:3) तथापि (cid:3) सीधी (cid:3) भती (cid:3) (cid:3) आरतिि (cid:3)

कोई (cid:3) पद (cid:3) यदि (cid:3) (cid:3) भती (cid:3) द्वारा (cid:3) नहीं (cid:3) भरा (cid:3) सकता (cid:3) (cid:3) उसे

तथा

भती द्वारा

। प्रकार

के पदोन्नति (cid:3) द्वारा (cid:3) भरा (cid:3) जाएगा (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)

अगला (cid:481)(cid:3) खाली (cid:3) (cid:3) पद (cid:3) सीधी (cid:3)

(cid:3) भरा (cid:3) जाएगा (cid:3) (cid:3) इसी (cid:3) (cid:3) यदि (cid:3) पदोन्नति (cid:3) (cid:3)

(cid:3) लिए (cid:481)(cid:3)

भरा

ही

।

आरतिि (cid:3) कोई (cid:3) पद (cid:3) पदोन्नति (cid:3) द्वारा (cid:3) नहीं (cid:3) जा (cid:3) सके गा (cid:3) तो (cid:3) वैसी (cid:3) समान (cid:3) (cid:3) विधि (cid:3) अपनाई (cid:3)(cid:3)

(cid:3) जाएगी (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3)

आरणि

(cid:889)(cid:889)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार के अधीन पदों के संबंध में पदोन्नति अथवा सीधी भती द्वारा

के के न्द्र

समय पर किए गए आदेश

के (cid:4666)(cid:883)(cid:4667) नियुक्तयिों (cid:3) के (cid:3) आरणि (cid:3) लिए (cid:3) सरकार (cid:3) (cid:3) द्वारा (cid:3) समय (cid:3) (cid:3) जारी (cid:3) (cid:3)

(cid:481)(cid:3) इस (cid:3) विनियमावली (cid:3) (cid:3) अंतगमत आने

नियुक्तयिों आवशयक

।

(cid:3) वाली (cid:3) सभी (cid:3)

(cid:3) (cid:3) पर (cid:3) (cid:3) पररवतमनों (cid:3) (cid:3) सहित (cid:486) लागू (cid:3) होंगे (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

के न्द्र सरकार द्वारा उसके अधीन पदों पर नियुक्तयिों के आरणि के लिए अन्य पिछड़े वगों भूतपूवम सैनिकों युध्द में मारे सैनिकों आश्रितों क्तखलाड़ियों शारीररक से

के में समय (cid:4666)(cid:884)(cid:4667) गए (cid:3) (cid:3) के (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) तथा (cid:3)

(cid:3) रूप (cid:3) विकलांग (cid:3)

(cid:3) व्क्तयिों (cid:3) (cid:3) संबंध (cid:3) (cid:481)(cid:3) समय (cid:3) पर (cid:481)(cid:3) जारी (cid:3) इस विनियमावली अंतगमत

पर

किए (cid:3) गए (cid:3) आदेश (cid:3) भी (cid:3) (cid:481)(cid:3)

के (cid:3) (cid:3) आने (cid:3) वाली (cid:3) नियुक्तयिों (cid:3) (cid:3) आवशयक (cid:3) (cid:3) पररवतमनों (cid:3)

(cid:3) सहित (cid:486) लागू (cid:3) (cid:3) होंगे (cid:3)और की जाती । जिनके (cid:3) (cid:3) लिए (cid:3) सीधी (cid:3) भती (cid:3) है (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3)६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६

सीधी

भती के लिए

चररत्र

शारीररक

स्वस्थता

आदि

राष्ट्र ीयता

(cid:890)(cid:890)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:481)(cid:481)(cid:3)(cid:3) (cid:481)(cid:481)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)

किसी भी श्रेणी अथवा पद पर सीधी भती के लिए अभ्यथी को

(cid:4666)(cid:883)(cid:4667)(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:486)

क भारत का नागररक होना चाहिए अथवा

ख

प्रजा होना

(cid:4666) )(cid:3) नेपाल (cid:3) की (cid:3)

(cid:3) चाहिए (cid:3) अथवा (cid:3) (cid:3)

ग भूटान

(cid:4666) )(cid:3)

की (cid:3) प्रजा (cid:3) होना (cid:3) चाहिए (cid:3) अथवा (cid:3) (cid:3)

घ

में

से के से जनवरी

से पहले भारत आया तिब्बती शरणाथी होना (cid:4666) )(cid:3) भारत (cid:3) ाियी (cid:3) (cid:3) रूप (cid:3) बसने (cid:3) इरादे (cid:3)

(cid:4666) )(cid:3) चाहिए (cid:3) अथवा (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:883)(cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:883)(cid:891)(cid:888)(cid:884)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) ङ भारत

रूप से बसने के इरादे से आने वाला पाकिस्तान बमाम श्री लंका अथवा के न्या यूगांडा संयुि में (cid:481)(cid:3) ाियी (cid:3)(cid:3)

और

जैसे

(cid:4666) )(cid:3) गणराजय (cid:3)

(cid:3) तंजानिया (cid:3) (cid:3) ज़ाक्तयिा (cid:3)

(cid:3) मलावी (cid:3) (cid:3) ज़ाइरे (cid:3)

इथियोपिया (cid:481)(cid:3) (cid:481)(cid:3) पूवम (cid:3) अफ्रीकी (cid:3) देशों (cid:3) और (cid:481)(cid:3) वियतनाम (cid:481)(cid:3) से (cid:3) आया

मूल विािपित व्क्ति होना चाहिए ।

भारतीय (cid:3)

का (cid:481)(cid:3)

(cid:481)(cid:3) (cid:481)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

परं तु यह है कि कोटि क का अभ्यथी अध्यि द्वारा समय समय पर मांगे जाने पर अपनी

का ऐसा प्रमाण

रारि ीयता प्रस्तुत ।

(cid:3) करे गा (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:4666) )(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:486) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3)

साथ ही यह है कि कोटि ख ग घ और ङ के अभ्यथी के पि में भारत सरकार द्वारा पातिा का प्रमाणपि ।

जारी (cid:3) किया (cid:3) गया (cid:3) हो (cid:3) (cid:3)(cid:4666) )(cid:481)(cid:3)(cid:4666) )(cid:481)(cid:3)(cid:4666) )(cid:3) (cid:3)(cid:4666) )(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3)

परन्तु यह भी है कि ऐसे अभ्यथी जिनके मामले में

का प्रमाण अथवा पातिा का प्रमाण पि आवश्यक हो उन्हें

रारि ीयता

के न्द्र

से वाले आवश्यक प्रमाण पि

रूप

नियुि सरकार (cid:3) (cid:3) मिलने (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

प्रस्तुत (cid:3) करने (cid:3) तक (cid:3) अाियी (cid:3)

से (cid:3) यथाक्ततिि (cid:3) (cid:486)

किया (cid:3) (cid:481)(cid:3) जा (cid:3) सकता है ।

अाियी

वषम

नहीं

(cid:3) ऐसे (cid:3)

में मामलों (cid:3) (cid:3)

(cid:3) नियुक्ति (cid:3) अवधि की (cid:486) (cid:3) एक (cid:3) से (cid:3) अधिक (cid:3) होगी (cid:3) । (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3)

जब किसी विशेष कायम के लिए नियुक्ति की जानी हो और इस विनियमावली की आवश्यकताओं को पूणम करने वाला अभ्यथी मिल संभव न अध्यि कें द्र

की पूवम

से उप

की (cid:4666)(cid:884)(cid:4667)(cid:3)(cid:3) उपयुि (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) पाना (cid:3) (cid:3) हो (cid:3) तो (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) सरकार (cid:3)

अनुमति (cid:3) (cid:3)

विनियम (cid:3) (cid:3) (cid:3) किसी (cid:3) आवश्यकता में

हैं

सकते ।

(cid:3) संशोधन (cid:3)

(cid:3)

सकते कर (cid:3) (cid:3) अथवा (cid:3) (cid:3) उससे (cid:3) छू ट (cid:3) दे (cid:3) हैं (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:486)

(cid:3) (cid:4666)(cid:883)(cid:4667)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

कोई व्क्ति

(cid:4666)(cid:885)(cid:4667)(cid:3)(cid:3)

(cid:3) (cid:481)

क जिसने किसी ऐसे व्क्ति से विवाह या सगाई कर ली हो जिसका पति पत्नी जीवित हो अथवा(cid:4666) )(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) / (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) ख जिसने अपने पति पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी अन्य व्क्ति से विवाह या सगाई कर ली हो ।(cid:4666) )(cid:3) (cid:3) (cid:3) / (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) 6 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ७ किसी श्रेणी अथवा पद पर नियुक्ति के लिए पाि नहीं होगा जिन पर यह विनियमावली लागू होती है । (cid:3)ऐसी

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) अगर विभागाध्योिं के विषय में के न्द्र सरकार तथा अन्य सभी मामलों में अध्यि संतुि हैं कि ऐसा विवाह उस (cid:3) परन्तु

दू सरे पि लागू

है

के व्क्ति (cid:3) और (cid:3)

पर (cid:3) (cid:3) होने (cid:3) वाले (cid:3) वैयक्तकि (cid:3) (cid:3) कानून (cid:3) के (cid:3) अंतगमत (cid:3) अनुमेय (cid:3) (cid:3) और (cid:3) ऐसा (cid:3) विवाह (cid:3) (cid:3) करने (cid:3) लिए (cid:3) (cid:3) कारण हैं वे

को

से दे

।

पयामप्त (cid:3) (cid:3) तो (cid:3) ऐसे (cid:3) व्क्ति (cid:3) (cid:3) इस (cid:3) उप (cid:3) विनियम (cid:3) छू ट (cid:3) सकते (cid:3) हैं (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:486)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3)

अभ्यथी को नियुक्ति प्राधिकारी को संतुि करना होगा कि उसका चररि और पूवमवृि उसे किसी श्रेणी अथवा पद के (cid:3)

लिए ठहराते हैं कोई

जो

हो

दिवालिया (cid:4666)(cid:886)(cid:4667)(cid:3)(cid:3)

योग्य (cid:3) (cid:3)

। (cid:3) अभ्यथी (cid:3)

(cid:3) न्यायालय (cid:3)

(cid:3) द्वारा (cid:3) नैतिक (cid:3) अधमता (cid:3) का (cid:3) दोषी (cid:3) पाया (cid:3) गया (cid:3) अथवा (cid:3) जिसे (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) हो

अथवा नियुक्ति के

होगा

ठहराया (cid:3) गया (cid:3) किसी (cid:3) (cid:3)(cid:3)

(cid:3) श्रेणी (cid:3) पद (cid:3) पर (cid:3)

(cid:3) योग्य (cid:3) नहीं (cid:3) । (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

अभ्यथी का शारीररक और मानसिक स्वास्थ्य अच्चा होना चाहिए और उसमें ऐसे शारीररक दोष नहीं होने चाहिए (cid:3)

जिनके

वह

सेवा में कतमव्

सके

अभ्यथी नियुि

जो (5) (cid:3)

कारण (cid:3) (cid:3) मंडल (cid:3) की (cid:3)

अपने (cid:3) (cid:3) न (cid:3) निभा (cid:3) । (cid:3) ऐसे (cid:3) (cid:3) को (cid:3)

(cid:3) नहीं (cid:3) किया (cid:3) जाएगा (cid:3) (cid:3) में सरकार तथा

निदिमि

जांच विभागाध्योिं (cid:3) के (cid:3) मामले (cid:3) (cid:3) के न्द्र (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) अन्य (cid:3)

(cid:3) सभी (cid:3) मामलों (cid:3) (cid:3) (cid:3) में (cid:3) अध्यि (cid:3) द्वारा (cid:3) (cid:3) चिकित्सा (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) की (cid:3) आवश्यकताओं पूणम

है ।

(cid:3) को (cid:3) नहीं (cid:3) (cid:3) करता (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

यदि यह प्रश्न

(cid:3) (cid:3) उठता है

(cid:3) कि अभ्यथी

(cid:3) द्वारा

(cid:3) इस विनियम की सभी अथवा किसी आवश्यकता को पूणम किया गया है अथवा निणमय

के में के न्द्र

तथा सभी मामलों में अध्यि

। (6) (cid:3)

तो नहीं (cid:3) इसका (cid:3) (cid:3) (cid:3) विभागाध्योिं (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

विषय (cid:3) (cid:3)

सरकार (cid:3) (cid:3)

अन्य (cid:3)

(cid:3) (cid:3) द्वारा (cid:3) किया (cid:3) जाएगा (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

सीधी

(cid:3) भती

(cid:3) के लिए

(cid:3) वतममान

(cid:3)

कममचाररयों

(cid:3) की

(cid:3) (cid:3) अहमता

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)

(cid:891)(cid:891)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) जब अपेतिि

(cid:3)(cid:3) पदों

(cid:3)(cid:3) को सीधी

(cid:3)(cid:3) भती से भरे

(cid:3)(cid:3) जाने

(cid:3)(cid:3) के लिए

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3) विज्ञापित किया गया हो तो यदि पहले से सेवा में लगे कममचाररयों के निधामररत

अनुभव तो

कर हैं ।

में

होगी । पास (cid:3)

योग्यता (cid:3) (cid:3) और (cid:3) (cid:3) (cid:3) है (cid:3) वे (cid:3) भी (cid:3) आवेदन (cid:3)

सकते (cid:3) (cid:3) (cid:3) ऐसे (cid:3) मामलों (cid:3)

(cid:3)

आयु (cid:3) (cid:3) सीमा (cid:3) लागू (cid:3) नहीं (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)

(cid:3) पदों

(cid:3) का

(cid:3) विज्ञापन

(cid:883)(cid:883)(cid:882)(cid:882)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3) सीधी

(cid:3)(cid:3) भती द्वारा

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3) भरे जाने वाले तीसरे तथा चतुथम श्रेणी के पदों की ररक्तयिों के लिए महाराष्टर रोजगार कायामलय सेवा से पाि

की

की जाएगी अगर रोज़गार कायामलय में पयामपत संखया में और (cid:4666)(cid:883)(cid:4667) और (cid:3) योगय (cid:3) अभयथिमयों (cid:3) (cid:3) सूची (cid:3) डाउनलोड (cid:3)

(cid:3) (cid:3) और (cid:3) (cid:3)

(cid:3) योग्य (cid:3) पाि अभ्यथी उपलब्ध नहीं हैं तो पदों को राजय के अंतगमत

वाले समाचार पोिं में विज्ञापित

ही (cid:3) प्रकाशित (cid:3) होने (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

किया (cid:3) (cid:3) जाएगा । भती

और

को

ािनीय दैनिक

और सीधी (cid:3)

से (cid:3) भरे (cid:3) जाने (cid:3) (cid:3) वाले (cid:3) वगम (cid:3)

वगग (cid:3) के (cid:3) पदों (cid:3) राष्ट्र ीय (cid:3) और (cid:3) (cid:3)

(cid:3) समाचार (cid:3) (cid:3) पत्ों (cid:3) (cid:3) के साथ साथ पत्तन की

पर

जाएगा ।

रोजगार (cid:3) समाचार (cid:3)(cid:3)

वेबसाइट (cid:3)

(cid:486)(cid:12)(cid:3)

(cid:486)(cid:12)(cid:12)(cid:3)

विज्ञापित (cid:3) किया (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3)

जब

(cid:3) तक अन्यथा

(cid:486) विनिदिमि न

(cid:3) किया

(cid:3) गया हो तो

(cid:3) जिस

(cid:3) माह में

(cid:3) पद अधिसूचित

(cid:3) विज्ञापित किया गया है उस माह कीपहली तारीख और निणामयक होगी । (cid:4666)(cid:884)(cid:4667) (cid:3) (cid:3) योग्यता (cid:3) अनुभव (cid:3) (cid:3) आयु (cid:3) का (cid:3) (cid:3) निधामरण (cid:3) (cid:3) करने (cid:3) के (cid:3) लिए (cid:3) तारीख /(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) 7 ८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ कु छ

मामलों

में लिखखत अथवा प्रवीणता परीाि का आयोजन

(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)

(cid:883)(cid:883)(cid:883)(cid:883)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) नियुक्ति

(cid:3)(cid:3) प्राधिकारी यह

(cid:3)(cid:3) नितिि

(cid:3)(cid:3) करें गे कि

(cid:3)(cid:3) लिक्तखत

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) अथवा

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3) प्रवीणता परीाि अथवा दोनों परीािएँ आयोजित की जानी चाहिए नहीं

ही

परीािएँ

करने

अथवा (cid:3)

। (cid:3) साथ (cid:3) वे (cid:3) उि (cid:3) (cid:3) संचालित (cid:3)

(cid:3)

वाले (cid:3) अधिकारी (cid:3) का (cid:3) नाम (cid:3) परीाि (cid:3) आयोजित (cid:3) करने (cid:3) की (cid:3) विधि अन्य संबंधित

। नियुक्ति

परीाि आयोजन के और (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) बातें (cid:3) भी (cid:481)(cid:3) तय (cid:3) करें गे (cid:3) (cid:3) प्राधिकारी (cid:3)

(cid:3) लिक्तखत (cid:3) अथवा (cid:3) प्रवीणता (cid:481)(cid:3)

(cid:3)

के (cid:3)

(cid:3) लिए (cid:3) (cid:3) परामशमदाता अथवा परामशी

कर ।

किसी (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) फमम (cid:3) की (cid:3) नियुक्ति (cid:3)(cid:3) भी (cid:3) सकें गे (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)(cid:3)

सेवा

चयन समिति

(cid:883)(cid:883)(cid:884)(cid:884)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)

(cid:3)

विभिन्न

(cid:3)(cid:3) पदों पर

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3) सीधी भती द्वारा नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यथिमयों के चयन हेतु सााित्कार आयोजित करने के लिए उप

में बताए

अथवा के लिए

चयन समिति ।

(cid:4666)(cid:883)(cid:4667)(cid:3)(cid:3)

विनियम (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) अनुसार (cid:3) (cid:3) प्रत्येक (cid:3) श्रेणी (cid:3) (cid:3) पद (cid:3)

एक (cid:3) (cid:3) सेवा (cid:3) (cid:3)

होगी (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

(cid:486) पदों की श्रेणी

(cid:3)(cid:4666)(cid:884)(cid:4667)(cid:3) तथा उनके

(cid:3) लिए उप

(cid:3) (cid:3) विनियम में उक्तक्तिखत

(cid:3) सेवा

(cid:3) (cid:3) चयन

(cid:3) समिति

(cid:3) का

(cid:3) गठन

(cid:3) निम्नलिक्तखत होगा (cid:4666)(cid:884)(cid:4667)(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:486)

(cid:3)(cid:4666)(cid:883)(cid:4667)(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)(cid:483)(cid:3)(cid:3)(cid:3) क (cid:3)(cid:3)

विभागाध्योिं

के लिए

पीएचआरडी प्रभार रहे

(cid:3) ))(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

का (cid:3)(cid:3)

पत्तन पोत

(cid:3)(cid:3) पररवहन और

मंािलय के संयुि सचिव पनि

अध्यि

(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:4666)(cid:139)(cid:4667)(cid:3)

देख (cid:3)(cid:3) जलमागम (cid:3)

(cid:481)(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:4666) )(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:486)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3)

ज

(cid:486) ने पनि प्राधिकरण के अध्यि

सदस्य

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:139)(cid:4667)(cid:3) .

(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:486)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

. पत्तन

(cid:3) पोत पररवहन

(cid:3) और जलमागम मंािलय द्वारा

नामित किसी

के अध्यि

सदस्य

(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:139)(cid:139)(cid:4667)(cid:3) या

(cid:481)(cid:3) ेिि

रखने वाला कोई

(cid:3) अधिकारी

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

उस (cid:3)

में (cid:3)

अन्य (cid:3) वृहद (cid:3)

पनि (cid:3) अनुभव (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:486)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

पत्तन पोत पररवहन और जलमागम मंािलय द्वारा

(cid:3)

नामित अनुसूचित अनुसूचित जनजाति

सदस्य

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:152)(cid:4667)(cid:3)

जाति (cid:3)

एवं (cid:3) (cid:3)(cid:3)

अन्य

(cid:481)(cid:3) पिछड़े

(cid:3) वगों

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3)

के (cid:3)

प्रतिनिधि (cid:512)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:486)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3)ख श्रेणी

(cid:3) के

(cid:3) पदों के

(cid:3) (cid:3) लिए

))(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)(cid:12)(cid:12)(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3) अध्यि

अध्यि

(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:4667)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:486)(cid:3)

(cid:3)

उपाध्यि

सदस्य

(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:139)(cid:4667)(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:486)(cid:3)

जिस विभाग में ररक्ति है उसके प्रभारी विभागाध्यि

(cid:3) सदस्य

(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:139)(cid:139)(cid:4667)(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:486)(cid:3)प्रशासन (cid:3) (cid:3) विभाग के (cid:3) प्रभारी विभागाध्यि (cid:3) सदस्य (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:152)(cid:4667)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:486)(cid:3) अध्यि द्वारा (cid:3) नामित (cid:3) अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (cid:3) सदस्य और पिछड़े वगों प्रतिनिधि (cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:152)(cid:4667)(cid:3) अन्य (cid:3) (cid:3) के (cid:3) (cid:3) (cid:512) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:486)(cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) 8 (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ९

श्रेणी

के पदों के लिए

(cid:3)ग

(cid:3)(cid:3)(cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

))(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

उपाध्यि

सदस्य (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:4667)(cid:3)

प्रशासन

(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:486)(cid:3)

विभाग

के प्रभारी विभागाध्यि

(cid:3) सदस्य (cid:3)

(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:139)(cid:4667)(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:486)(cid:3)

उप

(cid:3) महाप्रबंधक

(cid:3) कामिमक एवं औद्योगिक संबंध

(cid:3) सदस्य (cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:139)(cid:139)(cid:4667)(cid:3)

(

) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:486) (cid:3)

(cid:3) जिस विभाग में ररक्ति है उसके प्रभारी विभागाध्यि

सदस्य (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:152)(cid:4667)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:486)(cid:3)

(cid:3) अध्यि द्वारा

(cid:3) (cid:3) नामित

(cid:3) अनुसूचित

(cid:3) जाति अनुसूचित जनजाति

(cid:3) सदस्य और पिछड़े वगों प्रतिनिधि

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:152)(cid:4667)(cid:3)

अन्य (cid:3) (cid:3)

के (cid:3)

(cid:3) (cid:512)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:486)(cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3) घ श्रेणी के

(cid:3) पदों

(cid:3) के

(cid:3) लिए

))(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)(cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:12)(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)

प्रशासन विभाग के विभागाध्यि

अध्यि (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:4667)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:486)(cid:3)(cid:3)

(cid:3) जिस विभाग में ररक्ति है उसका ऐसा अधिकारी जिसका

सदस्य स्तर उप महाप्रबंधक से का न हो

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:139)(cid:4667)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:486) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

अध्यि द्वारा नामित

नीचे (cid:481)(cid:3) जनेप प्राधिकरण किसी अन्य विभाग

सदस्य (cid:3)(cid:3) (cid:3)

का ऐसा अधिकारी जिसका स्तर उप

के (cid:3) महाप्रबंधक से नीचे का न हो

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:139)(cid:139)(cid:4667)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:486) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

अध्यि द्वारा नामित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

सदस्य (cid:3)(cid:3) (cid:3)

(cid:3)

और अन्य पिछड़े के

स्तर उप महाप्रबंधक

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:152)(cid:4667)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

प्रतिनिधि (cid:3)

जिनका (cid:3) (cid:512)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:486)(cid:3)

(cid:3) से

(cid:3) का हो

(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3)

नीचे (cid:3)

वगों (cid:3) न (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

श्रेणी

के पदों के लिए

(cid:3) (cid:3) ङ (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) ))(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)(cid:12)(cid:12)(cid:25)(cid:25)(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)

विभाग का श्रेणी का एक अधिकारी जिसका स्तर उप महाप्रबंधक से

अध्यि (cid:3)

नीचे का हो

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:4667)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3) (cid:486)(cid:3)(cid:3)

(cid:3) (cid:3)(cid:3)

(cid:3)

जिस विभाग में

(cid:486)(cid:12)(cid:3) ररक्ति है उसका का अधिकारी जिसका

सदस्य (cid:3) (cid:3)

(cid:481)(cid:3) श्रेणी (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3)

स्तर उप महाप्रबंधक से का हो

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:139)(cid:4667)(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:486) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)(cid:3)

अध्यि द्वारा नामित

नीचे (cid:481)(cid:3) जनेप

(cid:486)(cid:12)(cid:3) के किसी अन्य विभाग

सदस्य (cid:3)(cid:3) (cid:3)

प्राधिकरण (cid:3)

का श्रेणी का ऐसा अधिकारी जिसका स्तर उप महाप्रबंधक से

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:139)(cid:139)(cid:4667)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:486) (cid:3)

(cid:3) नीचे का

(cid:3)(cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

अध्यि नामित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

सदस्य (cid:3) (cid:3)

और अन्य

हो (cid:486)(cid:12)(cid:3) द्वारा (cid:3) पिछड़े के

स्तर उप महाप्रबंधक(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:152)(cid:4667)(cid:3)(cid:3)(cid:3) प्रतिनिधि (cid:3) जिनका (cid:3) (cid:512) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:486)(cid:3) (cid:3) से (cid:3) का (cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) नीचे (cid:3) वगों (cid:3) हो (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)9 भाग दोन-९०–२ १० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे व्क्ति को भी सेवा चयन समिति के सदस्य के रूप में नामित कर सकते हैं जो मंडल की में न हो

हो यदि चयन

कोई

हो तो सेवा (cid:3)

यदि (cid:3) वह (cid:3) संबंधित (cid:3) ेिि (cid:3) में (cid:3) विशेषज्ञ (cid:3)

(cid:3)

। (cid:3) सेवा (cid:3) (cid:3) समिति (cid:3) (cid:3) का (cid:3) (cid:3) सदस्य (cid:3) (cid:3) उपलब्ध (cid:3)

(cid:3) न (cid:3) (cid:3) बैठक हिस्सा

लिए

स्तर

और अधिकारी नियुक्ति (cid:3) प्राधिकारी (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

में (cid:3)

लेने (cid:3) के (cid:3) उसके (cid:3)

(cid:3) ािन (cid:3)(cid:3) पर (cid:3) समुचित (cid:3)

(cid:3)

के (cid:3) किसी (cid:3) (cid:3) (cid:3) को (cid:3) नामित (cid:3) (cid:3) (cid:3) कर सकते हैं ।

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

जहां एक से अधिक विभागों की समान श्रेणियों में खाली पदों के लिए साझा चयन द्वारा भती की जानी हो वहां चयन (cid:3)

समिति

मामले अध्यि द्वारा

जाएगा ।

(cid:4666)(cid:885)(cid:4667)(cid:3)(cid:3)

(cid:3) का (cid:3) गठन (cid:3) प्रत्येक (cid:3) (cid:3) में (cid:3) (cid:3) नितिि (cid:3) (cid:3) किया (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

चयन सूची

(cid:3)

(cid:883)(cid:883)(cid:885)(cid:885)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3)

सीधी भती के लिए आरतिि पदों पर नियुक्ति पर विचार के लिए सेवा चयन समिति अपने आकलन के आधार पर (cid:3)

योग्यता

अनुसार

सूची रखने की सिफाररश सकती ऐसी (cid:3)(cid:3)

(cid:3) क्रम (cid:3) के (cid:3) (cid:3) चयनित (cid:3) अभ्यथिमयों (cid:3) (cid:3) के (cid:3) नाम (cid:3) चयन (cid:3) (cid:3) में (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) कर (cid:3)

है (cid:3) । (cid:3) सूची (cid:3) (cid:3) प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए की

से

अवधि

वैध

नियुक्ति (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

जाने (cid:3) (cid:3) तारीख (cid:3) (cid:3) (cid:3) महीनों (cid:3) (cid:3) की (cid:3)

के (cid:3) लिए (cid:3) होगी (cid:3)

(cid:3) । (cid:3)(cid:3) नियुक्ति (cid:3)

(cid:3) प्राधिकारी चयन

वैधता

छः

नई चयन अनुमोदित

से भी पहले (cid:3) सूची (cid:3) की (cid:3) अधिकतम (cid:3)

(cid:3)

महीने (cid:3) (cid:3) अथवा (cid:3) (cid:3) (cid:883)(cid:884)(cid:3) सूची (cid:3) (cid:3) (cid:3) किए (cid:3) जाने (cid:3) में (cid:3) जो (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) हो तक

।

बढ़ा (cid:3) सकते (cid:3) हैं (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

चयन समिति की सिफाररशों पर विचार एवं तदथम नियुखि

(cid:3)(cid:3)

(cid:883)(cid:883)(cid:886)(cid:886)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)

(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3)

भती की सभी नियुक्तयिाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित सेवा चयन समिति की सिफ़ाररश से की जाएं गी । (cid:3) सीधी

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:481)(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकारी होगा कि वे सेवा चयन समिति की सिफाररशों को स्वीकार न करें किन्तु (cid:3) परन्तु

ऐसी में कारण लिक्तखत रूप में बताए जाने ।

क्ततिि (cid:3) उसके (cid:3)

(cid:3)

चाहिए (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

ही यह भी कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी अध्यि का अधीनि अधिकारी हो और वह किसी मामले में सिफाररशों (cid:3) साथ

से

हो

के

से

और मामला अध्यि को

जो असहमत (cid:3) (cid:481)(cid:3)

(cid:3)

तो (cid:3) वह (cid:3) असहमति (cid:3)

(cid:3)

कारण (cid:3) लिक्तखत (cid:3) रूप (cid:3) बताएगा (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) प्रस्तुत (cid:3) करे गा (cid:3) (cid:3) उस (cid:3) निणमय

पर (cid:3) लेंगे (cid:3) । (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

यह भी कि किसी बिल्कु ल अाियी पद अथवा अवकाश ररक्ति अथवा सीधी भती के लिए आरतिि किसी ररक्ति (cid:3) और

को

के मामले अध्यि एक में

अधिक तुरं त (cid:3) (cid:3) भरने (cid:3) की (cid:3) आवश्यकता (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) में (cid:3) (cid:3) बार (cid:3) छः (cid:3) महीने (cid:3) किन्तु (cid:3) एक (cid:3) साल (cid:3) से (cid:3)

नहीं (cid:3) के (cid:3) लिए (cid:3) निम्नलिक्तखत

अधीन व्क्ति नियुक्ति

हैं

को भरने के हो तदथम (cid:3) आधार (cid:3) पर (cid:3) (cid:3)

शतों (cid:3) के (cid:3) (cid:3) ऐसे (cid:481)(cid:3) (cid:3) की (cid:3) (cid:3) (cid:3) कर (cid:3) सकते (cid:3) जो (cid:3) ररि (cid:3) पद (cid:3) (cid:3) (cid:3) योग्य (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:483)(cid:486)(cid:3) (cid:3) 10 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ११ जहाँ अपररहायम हो तदथम नियुक्ति भती नियमों में बताई गई योग्यता तथा अनुभव की आवश्यकता पूरी करने पर होनी ।

(cid:4666)(cid:883)(cid:4667)

ही (cid:3) चाहिए (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

अाियी

(cid:3) पद पर

(cid:3) नियुक्ति की कु ल अवधि उस पद की अवधि से अधिक नहीं होगी ।

(cid:3)

(cid:4666)(cid:884)(cid:4667)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3)

अन्य

(cid:3) (cid:3) मामलों में

(cid:3) अाियी नियुक्तयिों

(cid:3) के ािन

(cid:3) पर

(cid:3) चयन

(cid:3) (cid:3) सूची से

(cid:3) (cid:3) नियमित

(cid:3) नियुक्ति शीघ्रातिशीघ्र की जानी चाहिए ।

(cid:4666)(cid:885)(cid:4667)

(cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)(cid:3)

सिफाररश

(cid:3) अयोग्यता मानी जाएगी

(cid:3)(cid:3)

(cid:883)(cid:883)(cid:887)(cid:887)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) किसी व्क्ति द्वारा

(cid:3)(cid:3) किसी

(cid:3)(cid:3) पद पर

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3) नियुक्ति या उतर पद पर पदोन्नति के लिए प्रत्यि या अप्रत्यि तरीके से समथमन जुटाने का कोई भी प्रयास उसे नियुक्ति या पदोन्नति के लिए अयोग्य घोषित कर देगा ।

(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

तथ्ों

को दबाना अयोग्यता माना जाएगा

(cid:3)(cid:3)

(cid:883)(cid:883)(cid:888)(cid:888)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) अगर

(cid:3)(cid:3) यह पाया

(cid:3)(cid:3) जाता है

(cid:3)(cid:3) कि

(cid:3)(cid:3) किसी

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3) अभ्यथी ने जान बूझकर गलत जानकारी दी है अथवा चररि संबंधी महत्वपूणम छिपाई है जिसके

जाने

किसी अथवा पद पर

से

कर जानकारी (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) पता (cid:3) चल (cid:3) पर (cid:3) उसे (cid:3) (cid:3) श्रेणी (cid:3) (cid:3)

नियुक्ति (cid:3) (cid:3) (cid:3) सामान्यतः (cid:3)

(cid:3) वजिमत (cid:3) दिया (cid:3) जाता तो

दिया

अगर नियुि चुका तो सेवा से हटा

। उसे (cid:3) अयोग्य (cid:3) (cid:3) घोषित (cid:3) कर (cid:3) (cid:3) जाएगा (cid:3) और (cid:3) (cid:3) वह (cid:3) (cid:3) हो (cid:3) (cid:3) है (cid:3) उसे (cid:3) (cid:3)

दिया (cid:3) जाएगा (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) नियुखि आदेश रद्द करना

(cid:3)(cid:3)

(cid:883)(cid:883)(cid:889)(cid:889)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) यदि

(cid:3)(cid:3) सीधी भती

(cid:3)(cid:3) के

(cid:3)(cid:3) लिए

(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3) आरतिि किसी पद पर नियुक्ति के लिए चयनित कोई अभ्यथी नियुक्ति प्रस्ताव में उक्तक्तिखत तारीख

में

न दी हो प्रस्ताव होने

के (cid:3) तक (cid:3) अथवा (cid:3) (cid:3) अगर (cid:3) प्रस्ताव (cid:3) कोई (cid:3) तारीख (cid:3) (cid:3) (cid:3) गई (cid:3) तो (cid:3) (cid:3) जारी (cid:3) के (cid:3) दिनों (cid:3) (cid:3) भीतर (cid:3) अथवा (cid:3) प्राधिकारी निधामररत

पर

तो नियुक्ति नियुक्ति (cid:3) (cid:3) द्वारा (cid:3) (cid:3) किसी (cid:3) (cid:3) विस्ताररत (cid:3)

(cid:3) अवधि (cid:3)

(cid:3) तक (cid:3) कायम (cid:3)

(cid:3) उपक्तति (cid:3)

(cid:3)

होता नहीं (cid:3) है (cid:3) (cid:885)(cid:882)(cid:3) (cid:3) (cid:3) प्रस्ताव (cid:3) रद्द (cid:3) कर जाएगा ।

दिया (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

सााित्कार

में उपखस्थत होने के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान

(cid:3)(cid:3)

(cid:883)(cid:883)(cid:890)(cid:890)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) सीधी भती

(cid:3)(cid:3) से

(cid:3)(cid:3) भरे गए

(cid:3)(cid:3) पदों के

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) मामले

(cid:3)(cid:3) में लिक्तखत

(cid:3)(cid:3) और

(cid:3)(cid:3) प्रायोगिक

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3) परीाि अथवा सााित्कार में उपक्तति होने के लिए की गई किसी

की में

स्वयं करना (cid:3) भी (cid:3) (cid:3) यााि (cid:3) का (cid:3) खचम (cid:3) अभ्यथी (cid:3) (cid:3) को (cid:3) मंडल (cid:3) सेवा (cid:3) लगे (cid:3) कममचाररयों (cid:3) सहित (cid:3)

(cid:3) वहन (cid:3)

(cid:3) होगा (cid:3) । (cid:3) किन्तु (cid:3) (cid:3) अथवा टर

बुलाए

जाति अथवा

जन लिक्तखत (cid:3) (cid:3) (cid:3) ेड (cid:3) परीाि (cid:3) अथवा (cid:3) सााित्कार (cid:3) (cid:3)(cid:4666) के (cid:3) लिए (cid:3) (cid:3) (cid:3) गए (cid:3) अनुसूचित (cid:3) )(cid:3) (cid:3) अनुसूचित (cid:3)

(cid:3)

जाति (cid:3) (cid:3)(cid:3) के (cid:3) अभ्यथिमयों को

द्वारा समय समय

जारी आदेशों

यााि भत्ता दिया (cid:3) के न्द्र (cid:3) सरकार (cid:3) (cid:3) (cid:3)

पर (cid:3) इस (cid:3) संबंध (cid:3) में (cid:3) (cid:3)

के (cid:3) अनुसार (cid:3) (cid:3)

(cid:3) जाएगा (cid:3) । (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:486) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) 11 भाग दोन-९०–२अ १२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६

पररवीाि

अवधि

(cid:3) (cid:883)(cid:883)(cid:891)(cid:891)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3)

सीधी

(cid:3)(cid:3) भती अथवा पदोन्नति अथवा आमेलन द्वारा किसी पद पर नियुि प्रत्येक व्क्ति को उप विनियम और के प्रावधानों के अधीन

रखा जाएगा । किन्तु उन व्क्तयिों जिन्हें (cid:4666)(cid:883)(cid:4667)(cid:3)(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) वषम (cid:3) की (cid:3) पररवीाि (cid:3) अवधि (cid:3) पर (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) को (cid:486)

रु (cid:3)(cid:4666)(cid:884)(cid:4667)(cid:3) (cid:3)(cid:4666)(cid:885)(cid:4667)(cid:3)

वेतनमानों विभागाध्योिं

के पदों

संयुकत (cid:3) और (cid:3) उसके (cid:3) आगे (cid:3) (cid:884)(cid:3) के (cid:3) (cid:3) वाले (cid:3) (cid:3) (cid:3) और (cid:3) उप (cid:3) विभागाध्योिं (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

पर (cid:3) भती (cid:3) की (cid:3)

विधि .(cid:3) (cid:890)(cid:882)(cid:882)(cid:882)(cid:882)(cid:3) (cid:486)(cid:3) आधार नियुि

है उन्हें पररवीाि में नहीं रखा

द्वारा के (cid:884)(cid:481)(cid:884)(cid:884)(cid:481)(cid:882)(cid:882)(cid:882)(cid:3)

आमेलन (cid:3) (cid:3) पर (cid:3) (cid:3) किया (cid:3) गया (cid:3)

(cid:3) काल (cid:3) (cid:486)

जाएगा (cid:3) (cid:3) । (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) परन्तु नियुक्ति आदेश

(cid:3) में

(cid:3) बताए

(cid:3) अनुसार

(cid:3) अगर

(cid:481)(cid:3) (cid:3) नियुक्ति

(cid:3) किसी

(cid:3) नितिि

(cid:3) (cid:3) अवधि

(cid:3) के

(cid:3) लिए हो

(cid:3) तो

(cid:3)(cid:3) उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा

न जाने अवधि की

रद्द कर

।

अवधि (cid:3) आगे (cid:3) बढ़ाए (cid:3) (cid:3) पर (cid:3) (cid:3) समाक्तप्त (cid:3) पर (cid:3) उसे (cid:3)

दिया (cid:3) जाएगा (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3) परन्तु जब

(cid:3) नियुक्ति

(cid:3) सीधी

(cid:3) भती

(cid:3) (cid:3) द्वारा की जाती है और उसका

(cid:3) (cid:3) वेतनमान अधिकतम

(cid:3) रु

से अधिक न हो तो पररवीाि

वषम

।

(cid:3) अवधि (cid:3) एक (cid:3) की (cid:3) होगी (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) .(cid:3)(cid:890)(cid:882)(cid:481)(cid:882)(cid:882)(cid:882)(cid:512)(cid:486)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) के में पदोन्नति से नियुक्ति होने पर किसी प्रकार की पररवीाि अवधि नहीं होगी ।

वगों (cid:3)(cid:3)परन्तु (cid:3)

तीसरी (cid:3) और (cid:3) चौथी (cid:3) श्रेणी (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) यदि किसी श्रेणी या पद पर पररवीाि अवधि में किसी कममचारी को किसी उतर श्रेणी या पद पर ािनापन्न (cid:3) परन्तु

पर

किया है वह

पद पर अपनी

के कायमकाल

आधार (cid:3) नियुि (cid:3) (cid:3) (cid:3) जाता (cid:3) (cid:3) तो (cid:3) उतर (cid:3) श्रेणी (cid:3) (cid:3) अथवा (cid:3)

(cid:3) (cid:3) नियुक्ति (cid:3) (cid:3) (cid:3) को (cid:3) अपनी (cid:3) (cid:3) निचली (cid:3) श्रेणी पद

में शामिल सके गा

यदि कममचारी

किसी अथवा (cid:3)

(cid:3)

की (cid:3) पररवीाि (cid:3) पूणम (cid:3) (cid:3) करने (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) कर (cid:3) (cid:3) । (cid:3) इसी (cid:3) प्रकार (cid:3) किसी (cid:3) (cid:3)

(cid:3) को (cid:3) पहले (cid:3) श्रेणी

आधार नियुि किया गया तो

पद

(cid:3) अथवा (cid:3) पद (cid:3) पर (cid:3) ािनापन्न (cid:3) (cid:3) पर (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) हो (cid:3) (cid:3)(cid:3) वह (cid:3) समान (cid:3) श्रेणी (cid:3) अथवा (cid:3)

पर (cid:3) पररवीाि (cid:3) (cid:3) पर (cid:3) नियुक्ति

अवधि तदथम

पद

पूरी करने (cid:3) होने (cid:3) पर (cid:3) उस (cid:3) ािनापन्न (cid:3) को (cid:3) (cid:3) सेवा (cid:3) छोड़कर (cid:3)

(cid:3) उस (cid:3) श्रेणी (cid:3) (cid:3) अथवा (cid:3) की (cid:3) पररवीाि (cid:3) (cid:3) अवधि (cid:3)

(cid:3) (cid:3) के लिए

।

शामिल (cid:3) (cid:3) कर (cid:3) सके गा (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:4666) (cid:3) (cid:3)

)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर पररवीाि की अवधि एक बार में नितिि अवधि तक बढ़ाई जा सकती (cid:3)

है जब तक

के

के

हो (cid:4666)(cid:884)(cid:4667)(cid:3)(cid:3) किन्तु (cid:3)

कममचारी (cid:3) (cid:3) क्तखलाफ़ (cid:3) (cid:3) किसी (cid:3) विभागीय (cid:3)

अथवा (cid:3) (cid:3) कानूनी (cid:3) कारम वाई (cid:3) (cid:3)

(cid:3) कारण (cid:3) विस्तार (cid:3) आवश्यक (cid:3) (cid:3)

(cid:3) तब (cid:3) ऐसे

कु ल अवधि निधामररत

की

वषम

।

तक (cid:481)(cid:3) विस्तारों (cid:3) (cid:3) की (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) पररवीाि (cid:3)

अवधि (cid:3) एक (cid:3) से (cid:3) अधिक (cid:3) नहीं (cid:3) होगी (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

अपनी पररवीाि अवधि के दौरान किसी कममचारी को ऐसा कोई भी विभागीय प्रशिणि लेना होगा अथवा विभागीय (cid:3)

देनी जो नियुक्ति

पर निधामररत की जाएगी

(cid:4666)(cid:885)(cid:4667)(cid:3)(cid:3) परीाि (cid:3) होगी (cid:3) (cid:3) (cid:3) प्राधिकारी (cid:3) द्वारा (cid:3) उसके (cid:3) लिए (cid:3) समय (cid:3) समय (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

(cid:3) । (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:486) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

पररवीाि

पर कममचाररयों की पुष्ट्ि

(cid:3)(cid:3)

(cid:884)(cid:884)(cid:882)(cid:882)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)

सामान्य(cid:4666)(cid:883)(cid:4667)(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) किसी कममचारी की सेवा के दौरान उसकी के वल एक ही बार पुिि की जाएगी जो कि प्रवेश श्रेणी में होगी । (cid:4666)(cid:139)(cid:4667)(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) 12 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ १३ पुिि का उस श्रेणी में ाियी ररक्ति की उपलब्धता से कोई संबंध नहीं है । दू सरे शब्ों में कोई अधिकारी जिसने

ली हो

पुि

है ।

(cid:4666)(cid:139)(cid:139)(cid:4667)(cid:3) अपनी (cid:3) पररवीाि (cid:3) (cid:3) सफलतापूवमक (cid:3) (cid:3) (cid:3) पूणम (cid:3) कर (cid:3)

उसे (cid:3) सेवा (cid:3) में (cid:3) किया (cid:3) (cid:3) जा (cid:3) सकता (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

जिस श्रेणी

(cid:3) में प्रारं भ

(cid:3) में भती हुई है

(cid:3) उसमें

(cid:3) पुिि

(cid:3)(cid:4666)(cid:884)(cid:4667)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) नियुि

(cid:3) व्क्ति को पररवीाि

(cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) संतोषजनक रूप से पूणम करनी चाहिए ।

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:4667)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3)

(cid:3)

मामले

(cid:3) को

(cid:3) पुिि

(cid:3) के लिए विभागीय पदोन्नति

(cid:3) समिति

(cid:3) के समि रखा जाएगा ।

(cid:3)(cid:3) (cid:4666)(cid:139)(cid:139)(cid:4667)(cid:3)(cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

जब

(cid:3)(cid:4666) मामले को

(cid:3) (cid:3) सभी

)(cid:3) ओर से अनुमति प्रदान

(cid:3) कर दी

(cid:3) (cid:3) जाएगी

(cid:3) तो सेवा

(cid:3)(cid:3) में पुिि

(cid:3) (cid:3) का विशेष आदेश जारी किया जाएगा। (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:4666)(cid:139)(cid:139)(cid:139)(cid:4667)(cid:3) पदोन्नति

(cid:3) पर

(cid:4666)(cid:885)(cid:4667)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3) यदि

(cid:3) भती नियमों में कोई पररवीाि अवधि निधामररत नहीं की गई है तो निधामररत विभागीय पदोन्नति समिति प्रक्रिया का

के

आधार

किसी

को वे लाभ प्राप्त (cid:4666)(cid:139)(cid:4667)(cid:3) (cid:3) आदि (cid:3) पालन (cid:3) (cid:3) करने (cid:3) बाद (cid:3) नियमित (cid:3)

(cid:3) पर (cid:3) पदोन्नत (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:4666)

अधिकारी (cid:3) सभी (cid:3)

(cid:3) होंगे (cid:481)(cid:3) जो श्रेणी हो

को होंगे

उस (cid:3) में (cid:3) पुि (cid:3) चुके (cid:3) वयक्ति (cid:3) (cid:3) प्राप्त )(cid:3)

। (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

जहाँ पररवीाि अवधि निधामररत है वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी पररवीाि अवधि पूणम होने के बाद अधिकारी के कायम (cid:3)

एवं

और यदि निष्कषम निकलता है

श्रेणी (cid:4666)(cid:139)(cid:139)(cid:4667)(cid:3)(cid:3) आचरण (cid:3) का (cid:3) स्वयं (cid:3) मूल्यांकन (cid:3) करें गे (cid:3) (cid:3) (cid:3)

यह (cid:3)

(cid:3) कि (cid:3) अधिकारी (cid:3)

(cid:3) (cid:3) उतर (cid:3)

में (cid:3) पदि (cid:3) (cid:3)

के

ने योग्य वे

करने (cid:3)

है (cid:3) तो (cid:3) यह (cid:3) घोषित (cid:3) करने (cid:3) लिए (cid:3) एक (cid:3) आदेश (cid:3) जारी (cid:3) करें गे (cid:3) कि (cid:3) उि (cid:3) अधिकारी (cid:3)

सफलतापूवमक (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) पररवीाि

है पर अधिकारी कायम संतोषजनक है उसे

और ली (cid:3) । (cid:3) यदि (cid:3) (cid:3) (cid:3) का (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) नहीं (cid:3) (cid:3) अथवा (cid:3) कु छ (cid:3) समय (cid:3)

देखने (cid:3) (cid:3) पूणम (cid:3) कर (cid:3) (cid:3)

की आवश्यकता

प्राधिकारी

अनुसार

में प्रत्यावतिमत

हैं (cid:3) (cid:3) है (cid:3) तो (cid:3) नियुक्ति (cid:3) (cid:3)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3) उसे (cid:3) मामले (cid:3) के (cid:3)

उसी (cid:3) पद (cid:3) या (cid:3) श्रेणी (cid:3) (cid:3) (cid:3) कर (cid:3) सकते (cid:3) (cid:3) वह

था या

हैं

जिससे (cid:3)

हुआ पदोन्नत (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

पररवीाि (cid:3)

की (cid:3) अवधि (cid:3) बढ़ा (cid:3) सकते (cid:3) । (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) चू ँकि

किसी

द्वारा

पूणम करने की घोषणा नहीं की जाती तब तक जब (cid:3) तक (cid:3) (cid:3) अधिकारी (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

संतोषजनक (cid:3)

(cid:3)

रूप (cid:3) से (cid:3) पररवीाि (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

पदोन्नति

होगी

कायम

से

जानी

यदि (cid:3) पर (cid:3) पुिि (cid:3) नहीं (cid:3) अतः (cid:3) उसके (cid:3)

निष्पादन (cid:3)

(cid:3) की (cid:3) गहराई (cid:3) जाँच (cid:3) की (cid:3) (cid:3) चाहिए (cid:3) और (cid:3) (cid:3) पररवीाि (cid:3) (cid:3) (cid:3) के

अधिकारी

संतोषजनक नहीं पाया है तो

या में

करने में दौरान (cid:3) (cid:3) (cid:3) का (cid:3) कायम (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3)

जाता (cid:3)

(cid:3)

उसे (cid:3) (cid:3) उसी (cid:3) पद (cid:3) श्रेणी (cid:3) प्रत्यावतिमत (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) पदोन्नत था कोई हिचक

चाहिए

जिससे (cid:3) वह (cid:3)

हुआ (cid:3) (cid:3) (cid:3)

नहीं (cid:3) होनी (cid:3) (cid:3) । (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)पररवीािधीन

(cid:3)

कममचाररयों

की

(cid:3) पुष्ट्ि

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)

(cid:3) कोई

(cid:3)(cid:3) व्क्ति जिसकी

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3) नियुक्ति ाियी पद पर सीधी भती से हुई हो और जहाँ पररवीाि की नितिि शतें हों उसे उसकी सफलतापूवमक पूणम

श्रेणी पुि किया

।

पररवीाि (cid:3) अवधि (cid:3) (cid:3) (cid:3) करने (cid:3) (cid:3) की (cid:3) तारीख (cid:3) से (cid:3) ही (cid:3) उस (cid:3) (cid:3) में (cid:3)

जाना (cid:3) चाहिए (cid:3)

इस (cid:3) बात (cid:481)(cid:3) का (cid:3) निणमय (cid:3) कि उसे किया जाना या

पररवीाि बढ़ाई

आरं भिक

अवधि पुि (cid:3) (cid:3) चाहिए (cid:3) उसकी (cid:3) (cid:3) (cid:3) अवधि (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) जानी (cid:3) (cid:3) चाहिए (cid:3) (cid:3) (cid:3) पररवीाि (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) के (cid:3) समाप्त (cid:3) (cid:3)के ही अथामत सप्ताह के चाहिए और उसकी सूचना होने (cid:3) बाद (cid:3) (cid:3) जल्द (cid:3) (cid:3) (cid:3) से (cid:3) (cid:3) अंदर (cid:3) लिया (cid:3) जाना (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) कमगचारी (cid:3) को (cid:3) दी (cid:3) जानी (cid:3) चाहिए का किया उसके जाने । चाहे विभागीय पदोन्नति समिति (cid:3) तथा (cid:3) अगर (cid:3) अवधि (cid:3) (cid:3) विस्तार (cid:481)(cid:3)(cid:888)(cid:3) (cid:3)(cid:890)(cid:3) हो (cid:3) तो (cid:3) (cid:3) कारण (cid:3) बताए (cid:3) (cid:3) चाहिए (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) 13 १४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ की बैठकें सीधी भती वाले कमिमयों की पररवीाि अवधि समाप्त होने के बाद हो किसी ाियी पद पर नियुि को

पररवीाि नितिि हों उसकी पररवीाि

सफलतापूवमक करने की उम्मीदवार (cid:3)

(cid:3)

जिसकी (cid:3) (cid:3) (cid:3) की (cid:3) (cid:3) शतें (cid:3) उसे (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) अवधि (cid:481)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) पूणम (cid:3) (cid:3) (cid:3) तारीख से

श्रेणी पुि

चाहिए । पररवीािधीन अधिकारी संतोषजनक

प्रगति ही (cid:3) उस (cid:481)(cid:3) में (cid:3) किया (cid:3) जाना (cid:3)

(cid:3) कोई (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) यदि (cid:3)

रूप (cid:3) से (cid:3) (cid:3) न (cid:3) कर

जाता

उसकी पररवीाि समाप्त से रहा (cid:3) हो (cid:3) या (cid:3) जो (cid:3) सेवा (cid:3) के (cid:3) लिए (cid:3) अयोगय (cid:3) पाया (cid:3) (cid:3) है (cid:3)(cid:3) उसे (cid:3)

मूल (cid:3)

अवधि (cid:3)

होने (cid:3) काफी (cid:3) (cid:3) पहले (cid:3) (cid:3) ही

दे जानी चाहिए कि अपने सुधारने गंभीर

। उसकी (cid:3) (cid:3)

की कमियों (cid:3) (cid:3) (cid:3) सूचना (cid:3) (cid:3) दी (cid:3)

(cid:3) जिससे (cid:3) (cid:481)(cid:3) वह (cid:3) (cid:3) को (cid:3)

के (cid:3) (cid:3) प्रयास (cid:3) कर (cid:3) सके (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति को अधिकाररयों का एक दू सरे के सापेि क्रम नहीं निधामररत करना (cid:3) पररवीाि

चाहिए बक्तल्क

निणमय करना चाहिए अधिकाररयों

की अथवा नहीं । (cid:3) (cid:3) के वल (cid:3) यह (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) कि (cid:3) (cid:3)

ने (cid:3) सफलतापूवमक (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

पररवीाि (cid:3)

(cid:3) पूणम (cid:3) है (cid:3)

(cid:3) (cid:3) यदि किसी

अधिकारी निष्पादन संतोषजनक है तो विभागीय पदोन्नति

यह (cid:3) पररवीािधीन (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) का (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) नहीं (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) समिति (cid:3) (cid:3) (cid:3) सुझाव (cid:3) दे (cid:3) (cid:3)(cid:3) सकती है उस अधिकारी की

अवधि बढ़ाई जाए या

मुि दिया ।

(cid:3) कि (cid:3)

(cid:3) पररवीाि (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

उसे (cid:3) सेवा (cid:3) (cid:3) से (cid:3) कर (cid:3) जाए (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)

(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)

पररवीािधीन

कममचारी

की सेवा मुखि अथवा प्रत्यावतमन

(cid:3)(cid:3)

(cid:3) (cid:884)(cid:884)(cid:883)(cid:883)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)

विनियम

(cid:3)(cid:3) में नितिि

(cid:3)(cid:3) किए

(cid:3)(cid:3) अनुसार

(cid:3)(cid:3) यदि

(cid:3)(cid:3) किसी कममचारी

(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3) की पहली नियुक्ति की पररवीाि अवधि समाप्त होने के बाद उसके

अथवा

के आधार उसे

लिए

माना है उसे मंडल (cid:4666)(cid:883)(cid:4667)(cid:3)

(cid:486)(cid:883)(cid:891)(cid:3)

आचरण (cid:3) (cid:3) निष्पादन (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) पर (cid:3) पुिि (cid:3) के (cid:3) उपयुकत (cid:3)

नहीं (cid:3) (cid:3) जाता (cid:3) तो (cid:3) (cid:3) की (cid:3) (cid:3) से कर जाएगा ।

सेवा (cid:3) मुि (cid:3) दिया (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

यदि

(cid:3) (cid:3) कोई

(cid:3) (cid:3) पररवीािधीन

(cid:3) कममचारी जो किसी पद का पुनः र्ग्हणाधिकार रखता है और विनियम के अनुसार निधामररत में

के

कायम करता उसे उस

कर (cid:4666)(cid:884)(cid:4667)(cid:3) पररवीाि (cid:3) अवधि (cid:3)

नियुक्ति (cid:3) प्राधिकारी (cid:3) (cid:3) अनुसार (cid:3) (cid:3) संतोषप्रद (cid:3) (cid:3)

नहीं (cid:3) (cid:3) है (cid:3) तो (cid:3)

पद (cid:3)(cid:883)(cid:891)(cid:3) पर (cid:3) प्रत्यावतिमत (cid:3)

(cid:3) दिया जिस का वह

रखता है ।

जाएगा (cid:3) (cid:3)

र्ग्हणाधिकार (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

यदि

(cid:3) कोई पररवीािधीन कममचारी

(cid:3) उसके

(cid:3) निष्पादन

(cid:3) अथवा आचरण अथवा विभागीय परीाि में असफल रहने के आधार पर

पर बने के नहीं

है तो किसी पद पुनः र्ग्हणाधिकार नहीं

सेवामुि (cid:4666)(cid:885)(cid:4667)(cid:3) उस (cid:3) पद (cid:3)

रहने (cid:3) योग्य (cid:3) माना (cid:3) जाता (cid:3) उसे (cid:3) (cid:3) पर (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) होने (cid:3) पर (cid:3) (cid:3) (cid:3) दिया जाएगा अथवा

किसी

र्ग्हणाधिकार

उस पद प्रत्यावतिमत दिया कर (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) अगर (cid:3) उसे (cid:3) (cid:3) पद (cid:3) पर (cid:3) पुन (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) है (cid:3) तो (cid:3) उसे (cid:3)

पर (cid:3) (cid:3) (cid:3) कर (cid:3)

(cid:3) ।

जाएगा (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) :(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)(cid:3)

(cid:3)

कु छ

(cid:3) मामलों में पदोननति पुष्ट्ि के लिए विभागीय परीाि

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)

(cid:884)(cid:884)(cid:884)(cid:884)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) अध्यि समय

(cid:3)(cid:3) समय पर

(cid:481)(cid:481)(cid:3)(cid:3) ऐसे पद

(cid:3)(cid:3) निदिमि

(cid:3)(cid:3) कर सकते

(cid:3)(cid:3) हैं जिन

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3) पर पुिि अथवा पदोन्नति किसी अहमकारी विभागीय परीाि के

की

जाएगी ।

समय

ऐसी

की बातें पास (cid:3) करने (cid:486) शतम (cid:3) पर (cid:3) ही (cid:3) की (cid:3) (cid:3) अध्यि (cid:3) (cid:3) (cid:3) समय (cid:3) (cid:3) पर (cid:3) अहमकारी (cid:3)

(cid:3) परीाि (cid:3) अन्य (cid:3) जैसे (cid:3) परीाि (cid:3)आयोजित परीाि अभ्यथी द्वारा पास (cid:3) (cid:3) करने (cid:3) का (cid:3) तरीका (cid:3) (cid:3) (cid:3) परीाि (cid:3) का (cid:3) पाठ्यक्रम (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:486) का (cid:3) अंतराल (cid:3) (cid:3) (cid:3) परीाि (cid:3) (cid:3) (cid:3) करने (cid:3) के (cid:3) लिए (cid:3) भी निदिमि अधिकतम (cid:3) अवधि (cid:3) आदि (cid:3) (cid:481)(cid:3) करें गे (cid:3) । (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) 14 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ १५ (cid:3)

विभागीय

परीाि

में असफ़ल रहने पर प्रत्यावतमन

(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)

(cid:884)(cid:884)(cid:885)(cid:885)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) किसी पद पर

(cid:3)(cid:3) पदोन्नत कममचारी

(cid:3)(cid:3) को

(cid:3)(cid:3) समय समय

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3) पर अध्यि द्वारा निधामररत अहमकारी विभागीय परीाि उनके द्वारा पास करनी अन्यथा

को

दिया । किसी

पद निदिमि (cid:3) अवधि (cid:3) के (cid:3) अंदर (cid:3)

(cid:3) होगी (cid:3) (cid:486) कममचारी (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) प्रत्यावतिमत (cid:3) कर (cid:3) जाएगा (cid:3) यदि (cid:3) उतर (cid:3) (cid:3) (cid:3) पर पदोन्नति

की

हो तो

के

तक किसी (cid:3) के (cid:3) लिए (cid:3) किसी (cid:3) परीाि (cid:3) को (cid:3) पास (cid:3) करने (cid:3) पूवमवती (cid:3) शतम (cid:3)

ऐसे (cid:3) पद (cid:3) पर (cid:3) पदोन्नति (cid:3)(cid:3)

(cid:3) लिए (cid:3) तब (cid:3) (cid:3) (cid:3) कममचारी विचार

निधामररत

न ।

(cid:3) पर (cid:3) (cid:3) नहीं (cid:3) किया (cid:3)

जब जाएगा (cid:3) (cid:3) तक (cid:3) वह (cid:3) (cid:3) परीाि (cid:3) (cid:3) पास (cid:3)

(cid:3) कर (cid:3) ले (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) वररष्ठता सूची (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:884)(cid:884)(cid:886)(cid:886)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) प्रत्येक

(cid:3)(cid:3) श्रेणी

(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) के लिए कममचाररयों की परस्पर वररष्ठता दशामते हुए एक अद्यतन पदक्रम सूची बनाई जाएगी । सूची में प्रत्येक श्रेणी के ाियी और

कममचाररयों को

दशामया

।

वषम (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) अाियी (cid:3) (cid:3) (cid:3) अलग (cid:3) अलग (cid:3) (cid:3) (cid:3) जाएगा (cid:3) यह (cid:3) सूची (cid:3) प्रत्येक (cid:3) पररचालित (cid:3) (cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3) की जाएगी (cid:3) । (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:486) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)

वररष्ठता

(cid:3) का निधामरण

(cid:884)(cid:884)(cid:887)(cid:887)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3) किसी श्रेणी में सीधी भती द्वारा नियुि व्क्ति और विभागीय पदोन्नति के आधार पर नियुि व्क्ति की परस्पर

सीधी

पदोन्नति के ररक्तयिों के

अनुसार अनुसूची में (cid:4666)(cid:883)(cid:4667)(cid:3)

(cid:3) वररष्ठता (cid:3) (cid:3) (cid:3) भती (cid:3) और (cid:3) (cid:3) बीच (cid:3) (cid:3)

अनुक्रम (cid:3) के (cid:3) (cid:3) जो (cid:3) कि (cid:3) (cid:3) बताए (cid:3)

(cid:3) गए सीधी भती अथवा

लिए आरतिि श्रेणी के

होगी

की जाएगी (cid:3) (cid:481)(cid:3) पदोन्नति (cid:3) (cid:3) के (cid:3) (cid:3) (cid:3)

कोटे (cid:3) पर (cid:3) आधाररत (cid:3)

(cid:3)

निधामररत (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) । (cid:3) उन (cid:3) ररक्तयिों का

गया तो

के

के मामलों (cid:3) में (cid:3) जहाँ (cid:3) (cid:3) विनिमय (cid:3)

(cid:3) विनियम (cid:3)

(cid:3) के (cid:3) अनुसार (cid:3) (cid:3) रखा (cid:3)

हो (cid:3) वररष्ठता (cid:481)(cid:3) भती (cid:3) (cid:3) तरीकों (cid:3)(cid:3) (cid:3) होगी

अनुसार (cid:3) (cid:3) । (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:481)(cid:3)

(cid:3)(cid:4666)(cid:888)(cid:4667)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

सीधी

(cid:3) भती

(cid:3) के

(cid:3) अभ्यथिमयों को परस्पर उसी क्रम में रखा जाएगा जिसमें वे परीाि अथवा सााित्कार अथवा दोनों

निष्पादन

योग्यताक्रम के अनुसार गए थे वररष्ठता में (cid:4666)(cid:884)(cid:4667)(cid:3)

में (cid:3) उनके (cid:3) (cid:3)

के (cid:3) आधार (cid:3) पर (cid:3) चयन (cid:3) सूची (cid:3) में (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) रखे (cid:3) । (cid:3)

क्रम (cid:3) (cid:3) चयन के उम्मीदवारों

की सूचियों के उम्मीदवार से

जाएगा । पहली (cid:3) (cid:3) सूची (cid:3)

(cid:3) (cid:3) को (cid:3) बाद (cid:3) चयन (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) पहले (cid:3) रखा (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

ररक्तयिों के

(cid:3) (cid:3) पदोन्नति कोटे के निमित्त नियुि

(cid:3) व्क्तयिों

(cid:3) को

(cid:3) आपस में

(cid:3) (cid:3) उसी क्रम

(cid:3) के अनुसार

(cid:3) रखा जाएगा जिस वे विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा

।

(cid:4666)(cid:885)(cid:4667)(cid:3)

क्रम (cid:3) में (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

पदोन्नति (cid:3)

के (cid:3) लिए (cid:3) अनुमोदित (cid:3) (cid:3) किए (cid:3) गए (cid:3) थे (cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) मकत उपयु

(cid:3) (cid:3) उप

(cid:3) विनियम से में किसी

(cid:3) भी बात

(cid:3) के

(cid:3) होते हुए भी

(cid:3) इन

(cid:3) विनियमों

(cid:3) के प्रवृि होने से पूवम

नहीं

निधामररत की चुकी

(cid:4666)(cid:886)(cid:4667)(cid:3)

जा (cid:486) वररष्ठता (cid:3) (cid:4666)(cid:883)(cid:4667)(cid:3) पर (cid:3) (cid:4666)(cid:885)(cid:4667)(cid:3)

कोई (cid:3) प्रभाव (cid:3) (cid:3) पड़ेगा (cid:3) । (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

विभागीय

पदोन्नति

समिति

(cid:3)(cid:3)

(cid:884)(cid:884)(cid:888)(cid:888)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3) इस

(cid:3)(cid:3) विनियमावली

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3) के अनुसार विभिन्न पदों पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए कममचाररयों के नामों कीसिफाररश करने प्रत्येक श्रेणी पद एक विभागीय पदोन्नति गठित की । (cid:4666)(cid:883)(cid:4667)(cid:3)(cid:3) (cid:3) हेतु (cid:3) (cid:3) (cid:3) अथवा (cid:3) के (cid:3) लिए (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) समिति (cid:3) (cid:3) जाएगी (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) 15 १६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ विभागीय पदोन्नति समिति का गठन वैसा ही होगा जैसा विनियम में सेवा चयन समिति के लिए बताया गया है तथा की वैधता

में उक्तक्तिखत

(cid:4666)(cid:884)(cid:4667)(cid:3)

पैनल (cid:3) (cid:3) वही (cid:3) होगी (cid:3) जो (cid:3) विनियम (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

। है (cid:3)(cid:883)(cid:884)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:486)(cid:883)(cid:885)(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3)

पदोन्नति

(cid:3) के

(cid:3) लिए

(cid:3) चयन

(cid:3) का ेित्र

(cid:884)(cid:884)(cid:889)(cid:889)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) जहां

(cid:3)(cid:3) किसी श्रेणी

(cid:3)(cid:3) में एक या उससे अधिक पद निधामररत भती नियमों के अनुसार फीडर श्रेणी के पद धारण वाले

पदोन्नति

से जाने

पद

(cid:4666)(cid:883)(cid:4667)(cid:3)(cid:3)(cid:3) करने (cid:3) कममचाररयों (cid:3) (cid:3) (cid:3) से (cid:3) चयन (cid:3) द्वारा (cid:3) (cid:3) की (cid:3) पद्धति (cid:3) भरे (cid:3) हैं (cid:3) वहाँ (cid:3) योग्य (cid:3) धारण (cid:3) करने (cid:3)

(cid:3) वाले (cid:3) तथा (cid:3) पदोन्नति लिए अहमता

वाले कममचाररयों पर

विचार जाएगा (cid:3) के (cid:3) विहित (cid:3) (cid:3) और (cid:3) अनुभव (cid:3) रखने (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) पदोन्नति (cid:481)(cid:3) (cid:3) के (cid:3) लिए (cid:3) (cid:3) किया (cid:3) (cid:3) (cid:3) यदि वे विचार में आते हों ।

(cid:3) (cid:3) ेिि (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3) चयन

(cid:3) पद्धति

(cid:3) (cid:3) द्वारा

(cid:3) पदोन्नति

(cid:3) के लिए कममचाररयों की सिफाररश करते समय निम्नलिक्तखत पद्धति का पालन (cid:4666)(cid:884)(cid:4667)(cid:3)(cid:3) किया (cid:3) जाएगा (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

क

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:486)(cid:3) विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति के लिए विचारणीय कममचाररयों का विहित मानदंडों के अनुसार योगयताक्रम तय करे गी

अधिकाररयों को योग्य

अयोग्य घोषित (cid:4666) )(cid:3)(cid:3)

(cid:3)

(cid:3) और (cid:3) तदनुसार (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

अथवा (cid:3)

(cid:3) करे गी (cid:3) । (cid:3) के वल उन्हें विभागीय पदोन्नति द्वारा

हो

श्रेणी उनकी जिन्हें (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) समिति (cid:3)

योग्य (cid:3) घोषित (cid:3) (cid:822) किया "(cid:3) गया (cid:3) (cid:822) फीडर "(cid:3) में (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) वररष्ठता के में चयन सूची

।

पदोन्नति पारस्पररक (cid:3) (cid:481)(cid:3)

क्रम (cid:3) (cid:3) में (cid:3) रखा (cid:3)(cid:822) जाएगा "(cid:3) वे (cid:3) अधिकारी (cid:3) (cid:3) जिन्हें (cid:481)(cid:3) विभागीय (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) समिति

किया गया हो

सूची शामिल किया जाएगा । द्वारा (cid:3) अयोग्य (cid:3) घोषित (cid:3) (cid:3) (cid:3)

उन्हें (cid:3) चयन (cid:3)

में (cid:3) (cid:3) नहीं (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:822) "(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) ख विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे पाि कममचाररयों पर भी विचार करे गी जो विदेश सेवा अथवा अध्ययन (cid:3)

अवकाश हों ।

(cid:4666) )(cid:3)(cid:3)

पर (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

ग सरकारी कममचाररयों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की कायमवाही के लिए पालन की (cid:3)

पध्दति पर

समय पर अनुदेश यथावशयक

(cid:4666) )(cid:3)(cid:3) जानेवाली (cid:3)

(cid:3) सरकार (cid:3) द्वारा (cid:3) (cid:3) समय (cid:3) जारी (cid:3) (cid:3) (cid:3)

पररवतमन (cid:3) (cid:3) सहित (cid:3) लागू (cid:3) (cid:3) होंगे । (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:486) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

रु

या अधिक के वेतनमान के पदों में आमेलन हेतु जिसके लिए भती की संयुि विधि अपनाई (cid:3)टिप्पणी

है लिए

का

यह (cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)

उनके जाती .(cid:3)(cid:890)(cid:882)(cid:481)(cid:882)(cid:882)(cid:882)(cid:3)–(cid:3)(cid:884)(cid:481)(cid:884)(cid:882)(cid:481)(cid:882)(cid:882)(cid:882)(cid:3)

सर्मग् (cid:3) श्रेणीकरण (cid:3)

(cid:3) मापदंड (cid:3)

(cid:3) बहुत (cid:3) अच्चा (cid:3) होना (cid:3) चाहिए (cid:481)(cid:3) । (cid:3) अन्य (cid:3) सभी (cid:3) मामलों (cid:3) में (cid:3) मापदंड (cid:3) (cid:3) अच्चा रहेगा

(cid:481)(cid:3) । (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:822) (cid:3) "(cid:3) (cid:3)

(cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:822) "(cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3)

गैर चयन पदों पर पदोन्नति के लिए जहाँ कोई मापदंड निदिमि नहीं हो वहाँ चयन का आधार वररष्ठता और (cid:3)होगा (cid:4666)(cid:885)(cid:4667)(cid:3)(cid:3) योग्यता (cid:486) (cid:3) । (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) 16 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ १७

तदथम

नियुखयिां

(cid:884)(cid:884)(cid:890)(cid:890)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3)

आवश्यकता के मामले में जब विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संस्तुत पैनल के सभी उम्मीदवार नियुि (cid:3) तात्कालिक

किए जा हों

श्रेणी पद से एवं

को एक में छः चुके (cid:3) नियुक्ति (cid:3) प्राधिकारी (cid:3)

(cid:3)

फीडर (cid:3) (cid:3) या (cid:3) पाि (cid:3) उपयुि (cid:3) (cid:3) वररष्ठतम (cid:3) कममचारी (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

बार (cid:3) (cid:3) माह

एक या

पदोन्नति समिति द्वारा पैनल सिफाररश

से की (cid:3) अवधि (cid:3) (cid:3) तथा (cid:481)(cid:3) अधिकतम (cid:3)

वषम (cid:3) विभागीय (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) नए (cid:3) की (cid:3)

(cid:3) किए (cid:3) जाने (cid:3) (cid:3) में (cid:3) (cid:3) जो

तदथम

पद

करें गे

अपररहायम तो भी (cid:3) पहले (cid:3) हो (cid:3) पूणमतः (cid:3)

आधार (cid:3)

(cid:3) पर (cid:3) उस (cid:3) पर (cid:3) नियुि (cid:3) । (cid:3) तदथम (cid:3) नियुक्ति (cid:3) (cid:3) यदि (cid:3)

(cid:3) हो (cid:3) भती (cid:481) में

अनुभव

को

ही की चाहिए । नियमों (cid:3) बताई (cid:3) गई (cid:481)(cid:3) अहमता (cid:3) (cid:3) के (cid:3) मानकों (cid:3)

(cid:3)

कठोरतापूवमक

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) पूरा (cid:3) करते (cid:3)(cid:3) हुए (cid:3)

जानी (cid:481)(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)(cid:3) अनुकम्पा नियुखयिाँ

(cid:3)(cid:3)

(cid:3) (cid:884)(cid:884)(cid:891)(cid:891)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)

इस

(cid:3)(cid:3) विनियमावली में

(cid:3)(cid:3)(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) किसी बात के होते हुए भी अध्यि इस विनियमावली में विहित भती की सामान्य प्रक्रिया का त्याग मंडल की के

कममचारी के

अथवा अथवा

पत्नी तीसरी अथवा करके (cid:3) (cid:3)

सेवा (cid:3) (cid:3) दौरान (cid:3)

(cid:3) दिवंगत (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:481)(cid:3) वैध (cid:3) पुि (cid:3)

पुीि (cid:3) (cid:3) जीवित (cid:3) पति (cid:3) को (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) चौथी

किसी पर नियुि सकते यदि

वाला वयक्ति निधामररत श्रेणी (cid:3) के (cid:3) (cid:3) पद (cid:3) (cid:3) (cid:3) कर (cid:3)

हैं (cid:3) इस (cid:3) प्रकार (cid:3) नियुि (cid:3) होने (cid:3)

/ (cid:3) (cid:3) अहमता (cid:3) एवं (cid:3) अनुभव हो और

रूप भी

लिए उचित हो बशते

संबंध में कें द्र सरकार द्वारा (cid:3) रखता (cid:3) (cid:3) (cid:3) अन्यथा (cid:3)

(cid:3)

से (cid:3) उस (cid:3) पद (cid:3) के (cid:3)

यह (cid:3) प्रक्रिया (cid:3) इस (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) समय समय जारी

दिशा के

होगी ।

(cid:3) पर (cid:3) (cid:3) किए (cid:3) गए (cid:3) आदेशों (cid:3) (cid:3) (cid:3) निदेशों (cid:3) (cid:3) (cid:3) अध्यधीन (cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

(cid:3)

(cid:486)

/

(cid:3)

निवमचन

(cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3)

(cid:885)(cid:885)(cid:882)(cid:882)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3) इस विनियमावली को लागू करने में के न्द्र सरकार के समय समय पर संशोधित सभी अनुदेश जो इस विनियमावली के भी

के

न

पर

अनुदेश जो विनियमावली किन्हीं (cid:3) उपबंधों (cid:3) विरुध्द (cid:3) (cid:3) हों (cid:3) और (cid:3) के न्द्र (cid:3) सरकार (cid:3) (cid:3) द्वारा (cid:3) समय (cid:3) समय (cid:3) जारी (cid:3) सभी (cid:3) (cid:3) इस (cid:3)

(cid:3) (cid:3) में विशिि रूप से

गए

पर

हैं पालन

।

शामिल (cid:3) (cid:3) नहीं (cid:3) किए (cid:3)

(cid:3) मामलों (cid:3) (cid:3) लागू (cid:3) होते (cid:3) (cid:486) किए (cid:3) जाएं गे (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:481)(cid:3)

(cid:3) (cid:3)जब भी इनमें

(cid:3) से

(cid:3) किसी विनियम के

(cid:3) (cid:3) निवमचन के

(cid:3) संबंध में

(cid:3) (cid:3) कोई संदेह

(cid:3) उत्पन्न

(cid:3) होगा तो

(cid:3)(cid:3) मामले को निणमय के लिए अध्यि के प्रस्तुत

जिनका निणमय अंतिम

होगा

समि (cid:3) (cid:3) (cid:3) किया (cid:3) जाएगा (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) और (cid:3) (cid:3) बाध्यकारी (cid:3)

(cid:3)

। (cid:3) (cid:481)(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)(cid:3)(cid:3)

निरसन

(cid:3) और बचत

(cid:3)(cid:3)

(cid:885)(cid:885)(cid:883)(cid:883)(cid:484)(cid:484)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) (cid:3)(cid:3) सभी

(cid:3)(cid:3) (cid:483)(cid:483)(cid:3)(cid:3) विनियमावलियां नामत जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कममचारी भती वररष्ठता और पदोन्नति विनियमावली इस विनियमावली अनुरूप और इस विनियमावली के

से पहले लागू प्रयििाओं के :

शुरू ( होने , ठीक (cid:3) (cid:3) सभी )

, परं पराओं को इसके निरस्त किया जाता है ।

पद्धतियों (cid:884)(cid:882)(cid:883)(cid:883)(cid:481)(cid:3) और (cid:3)

(cid:3) द्वारा (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

,

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3)परन्तु साथ ही यह भी कि

(cid:3) इस

(cid:3) प्रकार

(cid:3) निरस्त

(cid:3) की गई

(cid:3)

विनियमावलियों

प्रक्रियाओं पध्दतियों परं पराओं के अंतगमत जारी की कारम वाई इस विनियमावली संगत उपबंधों अंतगमत गए जाएँ गे । आदेश (cid:3) अथवा (cid:3) (cid:3) गई (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) के (cid:3)

के (cid:481)(cid:3)

किए (cid:481)(cid:3) माने (cid:481)(cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)

(cid:535)(cid:535)(cid:535)(cid:535)(cid:535)(cid:535)(cid:535)(cid:535)(cid:535)(cid:535)(cid:535)(cid:535)(cid:3)

17 भाग दोन-९०–३ १८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६

(cid:3)

विनियम देखें

(cid:3)

(

(cid:3)5 )

(cid:3) (cid:3)(cid:3)

अनुसूची

(cid:3)

(cid:486)(cid:486) II

(cid:3)

इसमें श्रेणी पदों के लिए

(cid:3)

भती नियम शामिल

(cid:3)

(

(cid:486)I (cid:3)

हैं (cid:3) (cid:3)(cid:3)

(cid:3) (cid:3) )

बोडम द्वारा अनुमोदित श्रेणी और

पदों के

(cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) नोट (cid:3)

भती

:

(cid:3) (cid:3)

नियम रूप

विनियमावली

III

किए

श्रेणी में (cid:3) जाएं गे

के (cid:3)

संलग्न (cid:3)

के अनुसूची (cid:3)IV । (cid:3)

(cid:3) (cid:3)II

लिए और (cid:3) (cid:3)III (cid:3)

इस में , (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:3)18 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ १९ क्त 3 1

ि भ्यु अ

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क्ष क म स

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क षष व

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म न त वे

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क्र.सं पदनाम पदों की स ंख्या वगीकरण व ेतनमान (रु) चयन अथवा ग ैर-चयन पद सीधी भती क लिए अधिकतम आयु सीमा (वषष) सीधी भती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं क्या सीधी भती के लिए निधाषररत (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्त िके मामले में भी लागू होंगे पररवीक्षा की निधाषररत अवधि (वषों में) भती का तरीका (सीधी भती या पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्त ि द्वारा ) व े पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्त ि की जाएगी अभ्युक्त ि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 उ प प्रबंधक (प्रशासन) 3 श्र ेणी-I 5 0000- 160000 (9100-15100 स ंशोधन पूवष) चयन लागू नहीं अ निवायय : 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि व ा ंछनीय : 1. मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ स ंस्था स े कामिषक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/समाज कायष/श्रम कल्याण या सम्बक्तति विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या विधि में स्नातक की उपाधि 2. किसी औद्योगिक/ वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम के कायषपालक संवगष में सामान्य प्रशासन, कामिषक, औद्योगिक स ंबंध आदि के क्षेत्र में दो वषष का अनुभव 3. मराठी का ज्ञान ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । 2 स ीधी भती द्वारा- 66.2/3% पदोन्नति द्वारा- 33.1/3% कायाषलय अधीक्षक से पदोन्नति - 36500-88700/- रुपये के वेतनमान में 5 वषष की नियमित सेवा के साथ और अध्यक्ष द्वारा निधाषररत विभागीय परीक्षा उत्तीणष की हो ।
2 प्र ब ंधक (प्रशासन) 1 श्र ेणी-I 5 0000-160000 (10750-16750 स ंशोधन पूवष) च यन 35 अ निवायय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (ii) किसी औद्योगिक / वाणिक्तकि / सरकारी उपक्रम के कायषपालक संवगष में सामान्य प्रशासन, कामिषक, औद्योगिक स ंबंध आदि के क्षेत्र में पाँच वषष का अनुभव । व ा ंछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था स े कामिषक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/समाज कायष/श्रम कल्याण या सम्बक्तति विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या विधि में स्नातक की उपाधि । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । 2 प दोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर आमेलन/ प्रतिनियुक्त ि द्वारा तथा दोनों द्वारा न होने पर सीधी भती द्वारा रु . 50000-160000 (संशोधन पूवष 9100-15100) क वेतनमान में 05 वषष की नियमित सेवा पूणष कर च ुके उप प्रबंधक (प्रशासन/कामिषक/श्रम कल्याण) स े पदोन्नति द्वारा । आ म ेलन/प्रतिनियुक्त ि समकक्ष पद अथवा किसी महापत्तन प्राधिकरण में रु. 50000--160000 (संशोधन पूवष 9100-15100) के वेतनमान में 05 वषष की नियमित सेवा पूणष कर चुके उप प्रबंधक (प्रशासन) के पद से की जाएगी ।

)

म

ा

2

न स

ा

क ध बं प्र

न द प

श प्र )

न स

ा

श प्रप उ ( क ध बं प्र ( . 1 1 2 सं क्र (cid:3) भाग दोन-९०–३अ२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ क्त 3 1

ि भ्यु अ

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 उ प महा प्रबंधक (प्रशासन) 1 श्र ेणी-I 8 0000-220000 चयन 42 अ निवायय : (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ( 2) किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम के कायषपालक संवगष में सामान्य प्रशासन, कामिषक, औद्योगिक संबंध आदि के क्ष ेत्र में बारह वषष का अनुभव व ा ंछनीय : (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से कामिषक प्रबंधन/ औद्योगिक संबंध/समाज कायष/श्रम कल्याण या सम्बक्तति विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या विधि में स्नातक की उपाधि ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । लागू नहीं सं य ुक् त विधि स े आमेलन द्वारा या ऐसा न हो पाने की क्तस्थति में किसी अन्य सरकारी स ंगठन से प्रतिनियुक्त ि द्वारा और दोनों से न हो पाने पर सीधी भती द्वारा । सं य ु ि विधि से आमेलन के लिए किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा किसी महापत्तन प्राधिकरण में सामान्य प्रशासन के स ंबंधित विभाग में वररष्ठ प्रबंधक (जैसे वररष्ठ प्रबंधक (प्रशासन)/विधि/ कामिषक/औद्योगिक स ंबंध/ विपणन/मुख्य जनसंपकष अधिकारी/संपदा) का पद धारण करने वाले अधिकारी जो 60000-180000 के वेतनमान वाले पदों की श्रेणी में 3 वषों की नियमित सेवा कर चुके हों अथवा सामान्य प्रशासन के संबंधित विभाग में वररष्ठ प्रबंधक या समकक्ष अधिकारी जो इस श्रेणी में 2 वषष की नियमित सेवा और प्रबंधक या समकक्ष अधिकारी के रूप म ें रु. 50000-160000 (10750-16750 संशोधन पूवष) के व ेतनमान में एवं रु. 60000-180000 (10750-16750 स ंशोधन पूवष) के वेतनमान में वररष्ठ प्रबंधक के रूप में 7 वषष की संयु िनियमित सेवा कर चुके हों, पात्र होंगे । प्र तिनियुक्त ि के लिए सरकारी/अधष-सरकारी/ सावषजनिक उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी निकायों में समकक्ष पद अथवा सामान्य प्रशासन के संबंधित विभाग में उप सचिव तथा उसके समकक्ष पद धाररत करनेवाले अधिकारी जो रु. 60000- 180000 के वेतनमान में 3 वषों की नियमित स ेवा पूरी कर चुके हों, पात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्रेणीकरण "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए ।

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क्र.सं पदनाम पदों की स ंख्या वगीकरण व ेतनमान (रु) चयन अथवा ग ैर-चयन पद सीधी भती क े लिए अधिकतम आयु सीमा (वषष) सीधी भती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं क्या सीधी भती के लिए निधाषररत (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्त िके मामले में भी लागू होंगे पररवीक्षा की निधाषररत अवधि (वषों में) भती का तरीका (सीधी भती या पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्त ि द्वारा ) व े पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्त िकी जाएगी अभ्युक्त ि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 म हा प्रबंधक (प्रशासन) एवं सचिव / मु ख्य महा प्रबंधक (प्रशासन) एवं सचिव 1 श्र ेणी-I (विभागाध्यक्ष) 1 00000- 260000 (तीन वषों की नियमित सेवा के बाद रु.120000- 280000 के व ेतनमान में उन्नयन) चयन 45 अ निवायय : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय स े स्नातक की उपाधि । • किसी औद्योगिक / वाणिक्तकि /सरकारी उपक्रम के कायषपालक स ंवगष म ें सामान्य प्रशासन, कामिषक, औद्योगिक संबंध आदि क े क्षेत्र में 17 वषष का अनुभव । व ा ंछनीय : • मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था स े कामिषक प्रबंधन/ औद्योगिक स ंबंध/समाज कायष/ श्रम कल्याण या सम्बक्तति विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विधि में स्नातक की उपाधि । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । लागू नहीं सं य ु ि विधि से आमेलन द्वारा ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्त ि द्वारा तथा दोनों द्वारा न होने पर सीधी भती द्वारा सं य ु ि विधि से आमेलन के लिए किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा सामान्य प्रशासन/मानव स ंसाधन विकास/ विधि विभाग/कामिषक/औद्योगिक स ंबंध म ें रु. 80000-220000 के वेतनमान वाले पदों की श्र ेणी में 3 वषों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे । प्र तिनियुक्त िके लिए सरकारी/अधष-सरकारी/ सावषजनिक उपक्रमों अथवा स्वायत्तशासी निकायों म ें (महापत्तन प्राधिकरणों को छोड़कर) समकक्ष पद अथवा सामान्य प्रशासन/ मानव संसाधन विकास/ विधि विभाग में उप महा प्रबंधक/ वररष्ठ प्रबंधक तथा उसके समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी जो रु. 80000-220000 या उससे अधिक के वेतनमान में 3 वषों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, पात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्र ेणीकरण "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए । रु . 100000-260000 के व ेतनमान से रु. 120000- 280000 के व ेतनमान में उन्नयन निम्नलिक्तखत शतों के अधीन होगा (क) जनेप प्राधिकरण के अध्यक्ष की स ंस्तुति (ख) अधिकारी के पिछले पाँच वषष की वाषिषक म ूल्यांकन ररपोटें 'बहुत अच्चा श्रेणी' से नीचे नहीं होना चाहिए, (ग) अधिकारी सतकष ता की दृ िि से निबाषध होना चाहिए । अ धिकारी की नियुक्त ि शुरू म ें महाप्रबंधक के रूप में की जाएगी और वेतनमान के उन्नयन के बाद उनका पदनाम मुख्य महा प्रबंधक होगा ।

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1 उ पाध्यक्ष के निजी सचिव 1 श्र ेणी-I 5 0000-160000 (9100-15100 स ंशोधन पूवष) चयन 30 अ निवायय : (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि । ( 2) प्रति मिनट 120/40 की गति के साथ क्रमशः आशुलिपि और टंकण में प्रवीणता ( 3) कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान ( 4) किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम में आशुलिपिक /निजी सचिव के रूप में 5 वषष का अनुभव ( क) नहीं । ( ख) नहीं ( ग) नहीं । 2 प दोन्नति द्वारा, ऐसा न होने की क्तस्थति में आमेलन / प्रतिनियुक्त िसे, दोनों से न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । रु . 40000-140000 के वेतनमान वाली श्रेणी में विभागाध्यक्ष क े निजी सहायक के पद पर 3 वषष का कायष कर चुके व्यक्तयिों में से पदोन्नति । ि कसी महापत्तन न्यास में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा उस श्रेणी के फीडर पद पर 3 वषष की सेवा प ूरी कर चुके व्यक्तयिों में से आमेलन/ प्रतिनियुक्त ि।
2 अ ध्यक्ष के निजी सचिव 1 श्र ेणी-I 5 0000-160000 (10750-16750 स ंशोधन पूवष) चयन 35 अ निवायय : (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ( 2) प्रति मिनट 120/40 की गति के साथ क्रमशः आशुलिपि और टंकण में प्रवीणता । ( 3) कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान । ( 4) किसी औद्योगिक/ वाणिक्तकि/ सरकारी उपक्रम में आशुलिपिक /निजी सचिव के रूप में 8 वषष का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । 2 प दोन्नति द्वारा, ऐसा न होने की क्तस्थति में आमेलन / प्रतिनियुक्त िसे, दोनों से न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । उ पाध्यक्ष के निजी सचिव के पद पर रु. 50000-160000 (9100-15100 संशोधन पूवष) के वेतनमान वाली श्रेणी में 5 वषष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्त िको पदोन्नति से । ऐसा न होने की क्तस्थति में उपाध्यक्ष के निजी सचिव के पद पर रु. 50000-160000 (9100-15100 संशोधन पूवष) के वेतनमान म ें 2 वषष की नियमित सेवा और रु. 50000-160000 तथा रु. 40000-140000 के वेतनमानों में 8 वषष की संयु िनियमित स ेवा कर चुके व्यक्तयिों में से पदोन्नति । ि कसी महापत्तन में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा उस श्रेणी के फीडर पद पर 5 वषष की सेवा पूरी कर च ुके व्यक्तयिों में से आमेलन/ प्रतिनियुक्त ि।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 उ प प्रबंधक (कामिषक) 1 श्र ेणी-I 5 0000-160000 (9100-15100 स ंशोधन पूवष) चयन ल ागू नहीं अ निवायय : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से स्नातक की उपाधि । व ा ंछनीय : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से कामिषक प्रबंधन/औद्योगिक स ंबंध/समाज कायष/श्रम कल्याण या सम्बक्तति विषय में स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा या विधि में स्नातक की उपाधि । (2) किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम के कायषपालक स ंवगष में सामान्य प्रशासन, कामिषक, औद्योगिक संबंध आदि के क्ष ेत्र में दो वषष का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । 2 स ीधी भती द्वारा- 66.2/3% प दोन्नति द्वारा-33.1/3% क ायाषलय अधीक्षक से पदोन्नति - 36500- 88700/- रुपये के वेतनमान में 5 वषष की नियमित सेवा के साथ और अध्यक्ष द्वारा निधाषररत विभागीय परीक्षा उत्तीणष की हो ।
2 उ प प्रबंधक (श्रम कल्याण) 3 श्र ेणी-I 5 0000-160000 (9100-15100 स ंशोधन पूवष) च यन ल ागू नहीं अ निवायय : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि । (2) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से सामाजिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि/डिप्लोमा । (3) मराठी का ज्ञान (4) सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार में प्रवि ि हुए हों और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उसका पररणाम आवेदन आमंत्रित करने की अंतिम तिथि तक घोषित कर दिया गया हो । व ा ंछनीय : किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम में श्रम कल्याण अधिकारी / औद्योगिक संबंध अधिकारी के रूप में 2 वषष का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । 2 स ीधी भती द्वारा- 66.2/3% प दोन्नति द्वारा-33.1/3% क ायाषलय अधीक्षक से पदोन्नति - 36500- 88700/- रुपये के वेतनमान में 5 वषष की नियमित सेवा के साथ और अध्यक्ष द्वारा निधाषररत विभागीय परीक्षा उत्तीणष की हो ।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 प्र ब ंधक (कामिषक) 2 श्र ेणी-I 5 0000-160000 (10750-16750 स ंशोधन पूवष) चयन 35 अ निवायय : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक की उपाधि (2) किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम के कायषपालक संवगष में सामान्य प्रशासन, कामिषक, औद्योगिक संबंध आदि क्षेत्र में 5 वषष का अनुभव । व ा ंछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कामिषक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध/समाज कायष/श्रम कल्याण या सम्बक्तति विषय में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा या विधि में स्नातक की उपाधि । ( क) नहीं ( ख) जी हाँ ( ग) नहीं 2 प दोन्नति द्वारा, ऐसा न होने की क्तस्थति में आमेलन / प्रतिनियुक्त िसे, दोनों से न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । रु . 50000-160000 (9100-15100 संशोधन पूवष) के व ेतनमान वाली श्रेणी में 5 वषष की नियमित सेवा कर चुके उप प्रबंधक (कामिषक/ प्रशासन/श्रम कल्याण) से पदोन्नति । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में रु.50000-160000 (9100- 15100 संशोधन पूवष) के वेतनमान वाली श्रेणी में 5 वषष की नियमित सेवा कर चुके या कामिषक एवं औद्योगिक संबंध प्रभाग में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकाररयों में से आमेलन/ प्रतिनियुक्त िकी जाएगी ।
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 उ प महा प्रबंधक (कामिषक एवं औद्योगिक स ंबंध) 1 श्र ेणी-I 80000-220000 चयन 42 अ निवायय : ( 1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से स्नातक की उपाधि । ( 2) किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम के कायषपालक संवगष में सामान्य प्रशासन, कामिषक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में 12 वषष का अनुभव । व ा ंछनीय : ( 1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से कामिषक प्रबंधन/औद्योगिक स ंबंध/समाज कायष/श्रम कल्याण या सम्बक्तति विषय में स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा या विधि में स्नातक की उपाधि । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । 2 सं य ु िविधि से आमेलन न होने पर अन्य सरकारी स ंगठनों से प्रति- नियुक्त िद्वारा तथा दोनों से न होने पर सीधी भती द्वारा । सं य ु ि विधि से आमेलन के लिए किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा वररष्ठ प्रबंधक (कामिषक/औ.संबंध) अथवा कामिषक एवं औद्योगिक संबंध प्रभाग में समकक्ष पद पर रु. 60000- 180000 के वेतनमान में 3 वषष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी अथवा इस श्रेणी में या कामिषक एवं औद्योगिक स ंबंध प्रभाग के समकक्ष पद पर 2 वषष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी और संबंधित क्षेत्र में प्रबंधक के रुप में रु. 50000-160000 तथा वररष्ठ प्रबंधक के रुप में 60000- 180000 के वेतनमानों में 7 वषष की संयु िसेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे । प्र तिनियुक्त ि के लिए सरकारी/अधष-सरकारी/ सावषजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में समकक्ष पद धाररत करनेवाले अधिकारी या 60000-180000 के वेतनमान में कामिषक एवं औ. संबंध प्रभाग के संबंधित क्षेत्र में कामिषक अधिकारी या समकक्ष पद पर 3 वषष की नियमित सेवा कर च ुके व्यक्त िपात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्रेणीकरण "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए ।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 प्र ब ंधक (विधि) 1 श्र ेणी-I 5 0000-160000 चयन 35 अ निवायय : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि । ( 2) किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम की विधि स्थापना में पांच वषष का कायषकारी अनुभव । व ा ंछनीय : • मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि । ( क) नहीं । ( ख) हाँ । ( ग) नहीं । 2 प दोन्नति द्वारा, ऐसा न होने की क्तस्थति में आमेलन/ प्रतिनियुक्त ि स े, दोनों से न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । रु .50000-160000 (9100-15100 संशोधन पूवष) के वेतनमान वाली श्रेणी में 5 वषष की नियमित सेवा कर चुके उप प्रबंधक से पदोन्नति । किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा विधि अधिकारी (श्रेणी-I) या विधि विभाग के समकक्ष पद पर रु. 50000-160000 (9100-15100 संशोधन पूवष) के वेतनमान में 5 वषष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी वगष से आमेलन/ प्रतिनियुक्त ि होगी ।
2 उ प महा प्रबंधक (विधि ) 1 श्र ेणी-I 80000-220000 चयन 42 अ निवायय : ( 1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि । ( 2) किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम के विधि प्रतिष् ठान में 12 वषष का कायषपालक अनुभव । व ा ंछनीय : मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की स्नातकोत्तर उपाधि । ( क) नहीं । ( ख) हाँ ( ग) नहीं । लागू नहीं सं य ु िविधि स े आमेलन द्वारा ऐसा न होने की क्तस्थति में अन्य सरकारी स ंगठनों से प्रतिनियुक्त ि द्वारा और दोनों द्वारा न हो पाने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । सं य ु ि विधि से आमेलन के लिए किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा विधि प्रभाग में रु. 60000-180000 के व ेतनमान में वररष्ठ प्रबंधक (विधि) या समकक्ष पद पर 3 वषष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी अथवा किसी महापत्तन प्राधिकरण में इस श्रेणी में 2 वषष की नियमित सेवा कर चुके वररष्ठ प्रबंधक (विधि) और विधि प्रभाग में रु. 50000- 160000 के वेतनमान में प्रबंधक के रूप में तथा रु. 60000-180000 के व ेतनमान में वररष्ठ प्रबंधक के रुप में 7 वषष की संयु िनियमित सेवा कर चुके हों, पात्र होंगे । प्र तिनियुक्त िके लिए किसी सरकारी/ सावषजनिक उपक्रम/ स्वायत्तशासी निकाय म ें समकक्ष पद धाररत करनेवाले अधिकारी या उप मुख्य विधि अधिकारी या विधि विभाग में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी जो रु. 60000-180000 के व ेतनमान में 3 वषष की नियमित सेवा कर चुके हों, पात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्रेणीकरण "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए ।

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क्र.सं पदनाम पदों की स ंख्या वगीकरण व ेतनमान (रु) चयन अथवा ग ैर-चयन पद सीधी भती क े लिए अधिकतम आयु सीमा (वषष) सीधी भती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं क्या सीधी भती के लिए निधाषररत (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्त िके मामले म ें भी लागू होंगे पररवीक्षा की निधाषररत अवधि (वषों में) भती का तरीका (सीधी भती या पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्त िद्वारा ) व े पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्त िकी जाएगी अभ्युक्त ि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 प्र ब ंधक (राजभाषा) 1 श्र ेणी-I 5 0000- 160000 (10750-16750 स ंशोधन पूवष) लागू नहीं 35 अ निवायय : • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि जहाँ स्नातक स्तर पर एक विषय अ ंग्रेजी रहा हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि जहाँ स्नातक स्तर पर एक विषय हिन्दी रहा हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि जहाँ स्नातक स्तर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय रहे हों । अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से स्नातकोत्तर उपाधि जहाँ स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय रहा हो । ( II) हिन्दी के पाररभाषिक शब्ों से संबंधित कायष का 5 वषष का अनुभव एवं/या अंग्रेजी से हिन्दी या इसके विपरीत अनुवाद का अनुभव जो मुख्यत: तकनीकी या वैज्ञानिक प्रकृ ति का हो या भारत सरकार के गृह म ंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना म ें या अनुसंधान/हिन्दी पत्रकाररता का 5 वषष का अनुभव । व ा ंछनीय : हिन्दी की कक्षाएं या टिप्पण एवं आलेखन की कायषशाला आयोजित करने का या हिन्दी पत्रकाररता का अनुभव । ( क) लागू नहीं । ( ख) लागू नहीं । ( ग) लागू नहीं । 2 सीधी भती द्वारा लागू नहीं

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3 1

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 प्रबंधक (विपणन) 2 श्र ेणी-I 50000- 160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) च यन 35 अ निवायय : • जनसम्पकष या विपणन प्रबंधन म ें स्नातकोत्तर उपाधि • किसी बड़े सेवा संगठन में जनसम्पकष , प्रचार और अभिवृक्तदद में 5 वषों का श ैक्षणेतर/कायषकारी अनुभव • हिन्दी और मराठी का कायषसाधक ज्ञान व ा ंछनीय : कम्प्यूटरीकृ त कायाषलय में कायष करने का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । 2 प दोन्नति द्वारा भती न होने पर आमेलन/ प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों से न होने की क्तस्थति म ें सीधी भती द्वारा रु .50000-160000 (पूवष स ंशोधित 9100-15100) के वेतनमान में उपाध्यक्ष क े निजी सचिव / उप-प्रबंधक (प्रशासन) / कामिषक / श्रम कल्याण) जो इस श्रेणी म ें 5 वषष की नियमित सेवा कर चुके हों, म ें से पदोन्नति द्वारा और ऐसा न होने पर रु.50000-160000 (पूवष स ंशोधित 9100-15100) के वेतनमान में उपाध्यक्ष क े निजी सचिव/ उप-प्रबंधक (प्रशासन / कामिषक / श्रम कल्याण) जो इस श्रेणी में 2 वषष की नियमित सेवा तथा सामान्य प्रशासन विभाग के संबंधित क्षेत्र में रु. 50000-160000 (पूवष संशोधित 9100-15100) और रु.40000- 140000/ रु.36500-88700 क े व ेतनमान में 8 वषष की संयु ि नियमित स ेवा पूरी कर चुके हों, उन अधिकाररयों म ें से । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा रु.50000-160000 (पूवष स ंशोधित 9100-15100) के वेतनमान में जन सम्पकष अधिकारी या अन्य समकक्ष पद पर 5 वषों की नियमित सेवा कर चुके हों म ें से आमेलन/प्रतिनियुक्त िहोगी ।

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क्र.सं पदनाम पदों की स ंख्या वगीकरण व ेतनमान (रु) चयन अथवा ग ैर- चयन पद सीधी भती क े लिए अधिकतम आयु सीमा (वषष) सीधी भती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं क्या सीधी भती के लिए निधाषररत (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्त िके मामले में भी लागू होंगे पररवीक्षा की निधाषररत अवधि (वषों में) भती का तरीका (सीधी भती या पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्त ि द्वारा ) व े पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्त िकी जाएगी अभ्युक्त ि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 व ररष्ठ प्रबंधक (विपणन) 1 श्र ेणी-I 60000-180000 च यन 40 अ निवायय : या विपणन प्रबंधन म ें ( i) जनसम्पकष स्नातकोत्तर उपाधि किसी बड़े सेवा संगठन में जनसम्पकष , (ii) प्रचार और अभिवृक्त ि में 9 वषष का श ैक्षणेतर/ कायषकारी अनुभव (iii) हिन्दी और मराठी का कायषसाधक ज्ञान व ा ंछनीय : क म्प्यूटरीकृ त कायाषलय में कायष करने का अनुभव ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । 2 प दोन्नति द्वारा भती न होने पर आमेलन/ प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों से न होने की क्तस्थति म ें सीधी भती द्वारा रु .50000-160000 (पूवष स ंशोधित 10750-16750) के वेतनमान में प्रबंधक (विपणन) या सामान्य प्रशासन विभाग में समकक्ष अधिकारी जो 4 वषष की नियमित सेवा कर चुके हों, ऐसा न होने पर रु.50000-160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) के वेतनमान में प्रबंधक (विपणन) या सामान्य प्रशासन विभाग में समकक्ष अधिकारी जो 2 वषष की नियमित सेवा कर चुके हों और संबंधित क्ष ेत्र में प्रबंधक पद पर रु. 50000- 160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) तथा उप प्रबंधक पद पर रु.50000- 160000 (पूवष संशोधित 9100-15100) क े वेतनमान में 9 वषष की संयु ि नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, से पदोन्नति होंगी । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा प्रबंधक (विपणन) और समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी जो रु.50000-160000 (पूवष स ंशोधित 10750-16750) के वेतनमान में विपणन प्रभाग में 4 वषों की नियमित सेवा कर च ुके हों में से आमेलन/प्रतिनियुक्त ि होगी ।

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क्र.सं पदनाम पदों की स ंख्या वगीकरण व ेतनमान (रु) चयन अथवा ग ैर- चयन पद सीधी भती क े लिए अधिकतम आयु सीमा (वषष) सीधी भती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं क्या सीधी भती के लिए निधाषररत (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्त िके मामले में भी लागू होंगे पररवीक्षा की निधाषररत अवधि (वषों में) भती का तरीका (सीधी भती या पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्त िद्वारा ) व े पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्त िकी जाएगी अभ्युक्त ि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 उप-प्रबंधक (वित्त) 7 श्र ेणी-I रु.50000-160000 (पूवष संशोधित 20600- 46500) चयन 30 अ निवायय : • भारतीय सनदी लेखाकार संस् थान अथवा भारतीय लागत और संकमष लेखाकार स ंस्थान का सदस्य । (वतषमान में आईसीएमए के रूप में जाना जाता है) व ा ंछनीय : ि कसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम के कायषपालक संवगष में वित्त/ ल ेखाकरण के क्षेत्र में 2 वषं का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आवश्यक ह ै । ( ग) नहीं । 2 स ीधी भती द्वारा- 66.2/3% प दोन्नत्ति द्वारा-33- 1/3% क ायाषलय अधीक्षक से पदोन्नति - 36500-88700/- रुपये के वेतनमान म ें 5 वषष की नियमित सेवा के साथ और अध्यक्ष द्वारा निधाषररत अहषक विभागीय परीक्षा उत्तीणष की हो ।
2 प्रबंधक (वित्त) 7 श्र ेणी-I रु.50000-160000 (पूवष संशोधित 10750- 16750) चयन 35 अ निवायय : • भारतीय सनदी लेखाकार अथवा भारतीय लागत और संकमष लेखाकार संस्थान का सदस्य । (वतषमान में आईसीएमए के रूप में जाना जाता है) • किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/ सरकारी उपक्रम के कायषपालक संवगष में वित्त, ल ेखाकरण के क्षेत्र में 5 वषं का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त वाश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आवश्यक ह ै । 2 प दोन्नति द्वारा ऐसा न होने की क्तस्थति में आमेलन/प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । रु .50000-160000 (पूवष संशोधित 9100-15100) की वेतन श्रेणी में 5 वषों की नियमित सेवा कर चुके उप प्रबंधक (वित्त) वगष से पदोन्नति । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा उप प्रबंधक (वित्त) के पद पर जो रु.50000-160000 (पूवष स ंशोधित 9100-15100) की वेतन श्रेणी में 5 वषों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, से आमेलन/ प्रतिनियुक्त िहोगी ।

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क्र.सं पदनाम पदों की स ंख्या वगीकरण व ेतनमान (रु) चयन अथवा ग ैर- चयन पद सीधी भती क े लिए अधिकतम आयु सीमा (वषष) सीधी भती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं क्या सीधी भती के लिए निधाषररत (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्त िके मामले में भी लागू होंगे पररवीक्षा की निधाषररत अवधि (वषों में) भती का तरीका (सीधी भती या पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्त िद्वारा ) व े पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्त िकी जाएगी अभ्युक्त ि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 वररष्ठ प्रबंधक (वित्त) 3 श्र ेणी-I 60000-180000 चयन 40 अ निवायय : • भारतीय सनदी ल ेखाकार अथवा भारतीय लागत और संकमष लेखाकार स ंस्थान का सदस्य । • किसी औद्योगिक / वाणिक्तकि / सरकारी उपक्रम के कायषपालक संवगष म ें वित्त, लेखाकरण के क्षेत्र में 9 वषं का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आवश्यक ह ै । ( ग) नहीं । 2 प दोन्नति द्वारा ऐसा न होने की क्तस्थति में आमेलन/प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । रु . 50000-160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) की वेतन श्रेणी में 4 वषों की नियमित सेवा कर चुके प्रबंधक (वित्त) ऐसा न होने की रु. 50000-160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) की वेतन श्रेणी में 2 वषों की नियमित सेवा कर चुके प्रबंधक और वित्त विभाग में उप प्रबंधक के रुप म ें रु. 50000-160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) के वेतनमान में तथा प्रबंधक के रूप में रु.. 50000- 160000 (पूवष स ंशोधित 10750- 16750) के वेतन मान में 9 वषों की स ंयु ि नियमित सेवा कर चुकने वालों म ें से पदोन्नति होगी । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा प्रबंधक (वित्त) जो रु. 50000-160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) के वेतन श्र ेणी में 4 वषों की नियमित सेवा कर च ुके हों, स े आमेलन/प्रतिनियुक्त ि होगी । क्तस्थति में

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4 उप महा प्रबंधक (वित्त) 3 श्र ेणी-I 80000-220000 चयन 42 अ निवायय : • भारतीय सनदी ल ेखाकार अथवा भारतीय लागत और स ंकमष लेखाकार संस्थान का सदस्य । • किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम के कायषपालक संवगष में वित्त, लेखाकरण के क्षेत्र में 12 वषं का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हाँ । ( ग) नहीं । लागू नहीं सं य ु ि विधि से आमेलन द्वारा या ऐसा न होने की क्तस्थति म ें अन्य सरकारी संगठनों स े प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । सं य ु ि विधि से आमेलन के लिए किसी महापत्तन प्राधिकरण के वित्त विभाग में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा वररष्ठ प्रबंधक (वित्त ) और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर रु. 60000- 180000 की वेतन श्रेणी में 3 वषों की नियमित सेवा प ूरी कर चुके अथवा वररष्ठ प्रबंधक (वित्त) और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर इस श्रेणी में 2 वषष की नियमित कर चुके और किसी महापत्तन प्राधिकरण म ें वित्त विभाग में प्रबंधक एवं समकक्ष पद पर रु.60000-180000 तथा रु. 50000- 160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) के वेतनमानों में 7 वषं की संयु ि नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे । स रकारी/अधष-सरकारी/सावषजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा उप-मुख्य लेखा अधिकारी और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर रु. 60000- 180000 की वेतन श्रेणी में 3 वषष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्त िके लिए पात्र होंगे। च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्रेणीकरण "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए ।

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5 म हा प्रबंधक (वित्त) म ुख्य महा प्रबंधक (वित्त) 1 श्र ेणी-I (विभागाध्यक्ष) 100000-260000 (तीन वषों की नियमित सेवा के बाद रु.120000- 280000 के व ेतनमान में उन्नयन) चयन 45 अ निवायय : • भारतीय सनदी ल ेखाकार अथवा भारतीय लागत और स ंकमष लेखाकार संस्थान का सदस्य । (वतषमान में आईसीएमए के रूप में जाना जाता है) • किसी औद्योगिक/ वाणिक्तकि / सरकारी उपक्रम के कायषपालक स ंवगष में वित्त, ल ेखाकरण के क्षेत्र में 17 वषं का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हाँ । (ग) नहीं । ल ागू नहीं सं य ु िविधि से आमेलन द्वारा या ऐसा न होने की क्तस्थति में प्रतिनियुक्त िद्वारा , दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । सं य ु ि विधि से आमेलन के लिए वित्त विभाग में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी या रु. 80000-220000 की व ेतन श्रेणी में 3 वषों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे। सरकारी/अधष-सरकारी/सावषजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों ( महा पत्तन प्राधिकरणों के अलावा) में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी या महाप्रबंधक या उप महा प्रबकि / वररष्ठ उप मुख्य लेखा अधिकारी और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर रु. 80000- 220000 और उससे अधिक की वेतन श्र ेणी में 3 वषष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्त िके पात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्रेणीकरण "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए । 1 00000-260000 के व ेतनमान से 120000- 280000 के वेतनमान में उन्नयन निम्नलिक्तखत के अधीन होगा - ( क) जनेप प्राधिकरण के अध्यक्ष की संस्तुति । ( ख) अधिकारी के पिछले पाँच वषष की वाषिषक म ूल्यांकन ररपोटें 'बहुत अच्चा श्र ेणी की होनी चाहिए, ( ग) अधिकारी सतकष ता की दृ ििसे निबाषध होना चाहिए । ( घ) मंत्रालय का अनुमोदन । अ धिकारी की नियुक्त ि शुरू म ें महाप्रबंधक के रूप में की जाएगी और वेतनमान के उन्नयन क े बाद उनका पदनाम मुख्य महा प्रबंधक होगा ।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 उ प प्रबंधक (प्रबंधन सेवा) 4 श्र ेणी-I 50000-160000 (पूवष संशोधित 20600-46500) चयन 30 अ निवायय : ि कसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि । अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ गणित/ साक्तख्यकी/संक्रिया विज्ञान/ अथषशास्त्र में स्नातक की उपाधि । अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि । व ा ंछनीय : ( i) गणित/ साक्तख्यकी/संक्रिया विज्ञान/ अथषशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि । (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान अथवा कम्प्यूटर अभियांत्रिकी अथवा प्रणाली अथवा सूचना प्रणाली अथवा प्रबंधन सूचना सेवा अथवा सूचना तकनीक अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा प्रणाली, सूचना प्रणाली अथवा प्रबंधन सूचना सेवा अथवा सूचना तकनीक और संबंधित विषयों में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रबंधन में (स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा ) । (iii) प्रोग्रामिग/इलेक्ट्र ॉनिक डाटा प्रोसेसिग/सिस्टम एनालिसिस आदि में 2 वषं का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । 2 स ीधी भती द्वारा- 66-2/3% प दोन्नति द्वारा- 33.1/3% रु 40000-140000 की वेतन श्र ेणी में 3 वषों की नियमित सेवा कर च ुके प्रोग्रामरों म ें स े पदोन्नति । अथवा प्र ोग्राम सहायक (तृतीय श्रेणी) स े पदोन्नति – प्रबंधन सेवाएँ प्रभाग म ें 36500-88700/- रुपये के वेतनमान में 5 वषष की नियमित सेवा के पूरी कर चुके हो तथा अध्यक्ष द्वारा निधाषररत अहषक विभागीय परीक्षा उत्तीणष की हो ।

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क्र.सं पदनाम पदों की स ंख्या वगीकरण व ेतनमान (रु) चयन अथवा ग ैर- चयन पद सीधी भती क े लिए अधिकतम आयु सीमा (वषष) सीधी भती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं क्या सीधी भती के लिए निधाषररत (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/ आमेलन तथा प्रतिनियुक्त िके मामले म ें भी लागू होंगे पररवीक्षा की निधाषररत अवधि (वषों में) भती का तरीका (सीधी भती या पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्त िद्वारा ) व े पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्त िकी जाएगी अभ्युक्त ि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 प्रबंधक (प्रबंधन सेवा) 3 श्र ेणी-I 50000-160000 (पूवष संशोधित 20600-46500) चयन 35 अ निवायय: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि । अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ गणित/साक्तख्यकी/संक्रिया विज्ञान/अथषशास्त्र में स्नातक की उपाधि । अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि । ( 2) प्रोग्रामिंग / इलेक्ट्र ॉनिक डाटा प्रोसेसिंग / सिस्टम डिज़ाइन एवं एनालिसिस और सम्बंधित क्षेत्र का 5 वषष का अनुभव । व ा ंछनीय : गणित/ साक्तख्यकी/संक्रिया विज्ञान/ अथषशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान अथवा कम्प्यूटर अभियांत्रिकी अथवा प्रणाली अथवा सूचना प्रणाली अथवा प्रबंधन सूचना सेवा अथवा सूचना तकनीक अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा प्रणाली, सूचना प्रणाली अथवा प्रबंधन सूचना सेवा अथवा सूचना तकनीक और संबंधित विषयों में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रबंधन में (स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा) । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । 2 प दोन्नति द्वारा, ऐसा न होने की क्तस्थति में आमेलन/प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों द्वारा न हो पाने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । रु . 50000-160000 (पूवष स ंशोधित 9100-15100) की वेतन श्रेणी में 5 वषं की नियमित सेवा कर चुके उप प्रबंधक (प्र.सेवा) से, ऐसा न होने की क्तस्थति में रु. 50000-160000 (पूवष संशोधित 9100- 15100) की वेतन श्रेणी में 2 वषों की नियमित सेवा कर चुके उप –प्रबंधक (प्र.से.) और प्रबंधन सेवा प्रभाग में स ंबंधित क्षेत्र में उप प्रबंधक के रूप में रु.50000-160000 (पूवष स ंशोधित 9100-15100) तथा प्रोग्रामर / सहा प्रबंधक के रूप में रु. 40000-140000 क े वेतन मानों में प्र.से. अनुभाग में 8 वषों की संयु ि नियमित सेवा कर चुके व्यक्तयिों में से पदोन्नति होगी । ि कसी महापत्तन न्यास में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा पी एण्ड आर विभाग में सहायक निदेशक (इलेक्ट्र ॉनिक डाटा प्रोसेसिडग)/ और उसके समकक्ष अन्य पद पर रु.50000- 160000 (पूवष संशोधित 9100-15100) की वेतन श्रेणी में 5 वषष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्त ि आमेलन/ प्रतिनियुक्त ि क े पात्र होंगे ।

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क्र.सं पदनाम पदों की स ंख्या वगीकरण व ेतनमान (रु) चयन अथवा ग ैर- चयन पद सीधी भती क े लिए अधिकतम आयु सीमा (वषष) सीधी भती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं क्या सीधी भती के लिए निधाषररत (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/ आमेलन तथा प्रतिनियुक्त िके मामले म ें भी लागू होंगे पररवीक्षा की निधाषररत अवधि (वषों में) भती का तरीका (सीधी भती या पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्त िद्वारा ) व े पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्त िकी जाएगी अभ्युक्त ि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 व ररष्ठ प्रबंधक (प्रबंधन सेवा) 1 श्र ेणी-I 60000-180000 चयन 40 अ निवायय: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि । अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था स े कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ गणित/ साक्तख्यकी/संक्रिया विज्ञान/ अथषशास्त्र म ें स्नातक की उपाधि । अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था स े कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि । ( 2) प्रोग्रामिंग/इलेक्ट्र ॉनिक डाटा प्रोसेसिग/सिस्टम डिज़ाइन एवं एनालिसिस तथा संबंधित क्षेत्र का 9 वषं का अनुभव । व ा ंछनीय : ( 1) गणित/सांक्तख्यकी/संक्रिया विज्ञान/ अथषशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ( 2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान अथवा कम्प्यूटर अभियांत्रिकी अथवा प्रणाली अथवा स ूचना प्रणाली अथवा प्रबंधन सूचना सेवा अथवा सूचना तकनीक अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा प्रणाली, प्रबंधन सूचना सेवा अथवा सूचना तकनीक और स ंबंधित विषयों में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रशासन (स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा) । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । 2 प दोन्नति द्वारा भती न होने की क्तस्थति में आमेलन/प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों द्वारा न हो पाने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । रु .50000-160000 (पूवष स ंशोधित 10750-16750)की वेतन श्रेणी में 4 वषं की नियमित सेवा कर चुके प्रबंधक (प्र.से.)से, ऐसा न होने की क्तस्थति में रु.50000-160000 (पूवष स ंशोधित 10750-16750) की वेतन श्रेणी में 2 वषं की नियमित सेवा कर चुके प्रबंधक (प्र.से.) और प्रबंधन सेवा प्रभाग के स ंबंधित क्षेत्र में उप प्रबंधक के रूप में रु. 50000-160000 (पूवष संशोधित 9100-15100) तथा प्रबंधक के रूप म ें रु.50000-160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) के वेतन मान में 9 वषष की संयु ि नियमित सेवा कर चुके व्यक्तयिों में से पदोन्नति होगी । ि कसी महापत्तन न्यास में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा पी एण्ड आर विभाग में उप-निदेशक (इलेक्ट्र ॉनिक डाटा प्रोसेसिडग)/उप- निदेशक (अनुसंधान) और समकक्ष पद पर रु. 50000-160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) के वेतन श्रेणी में 4 वषं की नियमित सेवा कर चुके व्यक्त ि आमेलन/प्रतिनियुक्त िके पात्र होंगे ।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 उ प महा प्रबंधक (प्रबंधन सेवा) 1 श्र ेणी-I 80000-220000 (पूवष संशोधित 32900-58000) च यन 42 अ निवायय: (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था स े कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ गणित/ साक्तख्यकी/संक्रिया विज्ञान/ अथषशास्त्र म ें स्नातक की उपाधि । अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/ कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि । ( 2) प्रोग्रामिग/इलेक्ट्र ॉनिक डाटा प्रोसेसिग/सिस्टम डिज़ाइन एवं एनालिसिस तथा संबंधित क्षेत्र का 12 वषं का अनुभव व ा ंछनीय : (1) गणित/ साक्तख्यकी/संक्रिया विज्ञान/अथषशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा ( 2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान अथवा कम्प्यूटर अभियांत्रिकी अथवा प्रणाली अथवा सूचना प्रणाली अथवा प्रबंधन सूचना सेवा अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा प्रणाली, प्रबंधन सूचना सेवा अथवा सूचना तकनीक और संबंधित विषयों म ें विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय प्रबंधन (स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा) । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । 2 स क्तश्रि पतिि द्वारा आमेलन न होने के क्तस्थति में अन्य सरकारी स ंगठन स े प्रतिनियुक्त ि द्वारा दोनों द्वारा न हो पाने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । स क्तश्रि पतिि द्वारा आमेलन के लिए समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी या रु.60000- 180000 की वेतन श्रेणी में (इडाप्रो) विभाग में 3 वषं की नियमित सेवा कर चुके समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी या वररष्ठ प्रबंधक (प्र.से.) या अन्य महापत्तन न्यासों में 2 वषं की नियमित सेवा कर चुके वररष्ठ प्रबकि (प्र.से.) और समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी और इडाप्रो/प्रबंधन सेवा विभाग में प्रबंधक के रूप में रु. 50000-160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) तथा वररष्ठ प्रबंधक के रूप में रु.60,000-180000 के वेतन मान में 7 वषष की स ंयु ि नियमित सेवा कर चुके व्यक्तयिों में से पदोन्नति होगी । स मकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा सरकारी/सावषजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों (इलेक्ट्र ॉनिक डाटा प्रोसेसिग) विभाग में वररष्ठ उप-निदेशक (इलेक्ट्र ॉनिक डाटा प्रोसेसिग) और समकक्ष पद पर रु. 60000-180000 के व ेतन श्रेणी में 3 वषं की नियमित सेवा कर चुके व्यक्त िप्रतिनियुक्त िके पात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए ।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 उप प्रबंधक (यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी) 25 श्र ेणी-I 50000- 160000 (पूवष संशोधित 9100 – 15100) चयन ल ागू नहीं अ निवायय : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ स ंस्था से यांत्रिक /विद् युत/ इलेक्ट्र ॉनिक एवं संचार अभियांत्रिकी म ें स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि । वांछनीय : किसी औद्योगिक / वाणिक्तकि / सरकारी उपक्रम के कायषपालक संवगष म ें संबंधित पद पर 2 वषष का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) नहीं, किन्तु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / स ंस्था से संबंधित क्षेत्र में अभियांत्रिकी में डिप्लोमा आवश्यक है । ( ग) नहीं । 2 सीधी भती द्वारा- 66.2/3% पदोन्नति द्वारा- 33.1/3% स हा.प्रबंधक (यांत्रिक तथा विद् युत अभियांत्रिकी) जो रु 40000- 140000 की वेतन श्रेणी में 3 वषष की नियमित सेवा कर चुके हो, से पदोन्नति ।
2 प्रबंधक (यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी) 13 श्र ेणी-I 50000- 160000 (पूवष संशोधित 10750- 16750) चयन 35 अ निवायय : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ स ंस्था से यांत्रिक /विद् युत/ इलेक्ट्र ॉनिक्स/ इलेक्ट्र ॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि । • किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/ सरकारी उपक्रम के कायषपालक संवगष म ें संबंधित क्षेत्र में 5 वषष का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) नहीं,किन्तु मान्यता- प्राप्त विश्वविद्यालय / स ंस्था से संबंधित विषय म ें अभियांत्रिकी में डिप्लोमा आवश्यक है । ( ग) नहीं । 2 प दोन्नति द्वारा भती न होने की क्तस्थति में आमेलन/प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों द्वारा न हो पाने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । रु .50000-160000 (पूवष संशोधित 9100 – 15100) के वेतनमान में उप प्रबंधक (यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी) के पद पर 5 वषष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्त ि से, ऐसा न होने की रु. 50000-160000 (पूवष संशोधित 9100 – 15100) के वेतनमान में 2 वषष की नियमित सेवा कर चुके उप प्रबंधक (यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी) से तथा यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी विभाग के स ंबंधित क्षेत्र में उप प्रबंधक के रूप में 50000-160000 (पूवष स ंशोधित 9100 – 15100) तथा सहायक प्रबंधक के रूप में रु.40000-140000 के वेतनमान में कु ल 8 वषष की संयु िनियमित स ेवा कर चुके व्यक्त िसे पदोन्नति की जाएगी । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में संबंधित क्षेत्र में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा इस श्रेणी में फीडर पद पर 5 वषष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्तयिों द्वारा आमेलन/ प्रतिनियुक्त िसे की जाएगी । क्तस्थति में

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 व ररष्ठ प्रबंधक (यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी) 4 श्र ेणी-I 60000- 180000 चयन 40 अ निवायय : ( 1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था स े यांत्रिक /विद् युत/ इलेक्ट्र ॉनिक्स/ इलेक्ट्र ॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष योग्यता । ( 2) किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम के कायषपालक संवगष में संबंधित क्षेत्र का 9 वषष का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) नहीं । किन्तु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ स ंस्था से संबंधित विषय म ें अभियांत्रिकी में डिप्लोमा आवश्यक है। ( ग) नहीं । 2 प दोन्नति द्वारा भती न होने की क्तस्थति में आमेलन/ प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों द्वारा न हो पाने की क्तस्थति म ें सीधी भती द्वारा । रु .50000-160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) के वेतनमान में प्रबंधक (यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी) के पद पर 4 वषष की नियमित स ेवा पूरी कर चुके व्यक्त ि से, ऐसा न होने की क्तस्थति में रु.50000- 160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) के वेतनमान में प्रबंधक (यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी) के पद पर 2 वषष की नियमित सेवा और यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी विभाग में संबंधित क्षेत्र में उप प्रबकि के रूप में रु.50000-160000 (पूवष संशोधित 9100-15100) तथा प्रबकि के रूप में रु.50000-160000 (पूवष संशोधित 10750- 16750) के वेतनमान में कु ल 9 वषष की संयु िनियमित सेवा पूरी कर च ुके व्यक्त िपदोन्नति की जाएगी । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा फीडर पद पर 4 वषष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्तयिों से आमेलन/ प्रतिनियुक्त िसे की जाएगी ।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 उ प महा प्रबंधक (यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी) 3 श्र ेणी-I 80000- 220000 चयन 42 अ निवायय : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था स े यांत्रिक/ विद् युत / इलेक्ट्र ॉनिक्स/ इलेक्ट्र ॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि । • किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम के कायषपालक संवगष में संबंधित पद पर 12 वषष का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । ल ागू नहीं । सं य ु ि विधि स े आमेलन द्वारा या ऐसा न होने की क्तस्थति में अन्य सरकारी स ंगठन स े प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । सं य ु ि विधि द्वारा आमेलन के लिए किसी महापत्तन प्राधिकरण के यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी विभाग में उस श्रेणी में संबंधित पद पर रु.60000-180000 के वेतनमान में 3 वषष की नियमित सेवा कर च ुके वररष्ठ प्रबकि अथवा समकक्ष पद अथवा इसके समकक्ष कोई अन्य पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा किसी महापत्तन प्राधिकरण में यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी विभाग में संबंधित क्षेत्र म ें वररष्ठ प्रबंधक अथवा समकक्ष पद के अधिकारी उस श्रेणी में 2 वषष की नियमित सेवा कर चुके हों और प्रबंधंक के रूप में रु. रु.50000- 160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) तथा वररष्ठ प्रबंधक के रूप म ें रु.60000-180000 के वेतनमान में 7 वषष की संयु िसेवा कर चुके हों, पात्र होंगे । स रकारी/सावषजनिक उपक्रमों/ स्वायत्तशासी निकायों के यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी विभाग में रु..60000-180000 के वेतनमान में 3 वषष की नियमित सेवा कर चुके संबंधित क्षेत्र की उस श्रेणी में समकक्ष पद अथवा अधीक्षण अभियंता और समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी प्रतिनियुक्त िके लिए पात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए ।

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5 म हा प्रबकि (यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी) मु ख्य महा प्रबकि (यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी) 1 श्र ेणी-I (विभागाध्यक्ष) 100000-260000 (तीन वषष की नियमित सेवा के बाद रु.120000- 280000 क व ेतनमान म ें उन्नयन) चयन 45 अ निवायय : • मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिकी/विद् युत/इलेक्ट्र ॉनिक्स/ इलेक्ट्र ॉनिक्स एवं स ंचार अभियांत्रिकी/नौ-स्थापत्य म ें स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि या वाणि ि पोत पररवहन अधिनियम 1958 क तहत जारी एमओटी प्रथम श्र ेणी मोटर प्रमाणपत्र । • किसी महापत्तन प्राधिकरण/ औद्योगिक / वाणिक्तकि / सरकारी उपक्रम में यांत्रिक स ेवा/विद् युत/ समुद्री/इलेक्ट्र ॉनिक्स/ इलेक्ट्र ॉनिक्स एवं दू र संचार अभियांत्रिकी के कायों का 17 वषष का अनुभव, जिसमें से 10 वषष का अनुभव कागो प्रहस्तन उपस्करों का अनुरक्षण / विद् युत स ंस्थापना/जहाज मरति का कायष करने वाली कमषशाला में होना चाहिए । (क) नहीं । (ख) हां । (ग) नहीं । ल ागू नहीं सं य ु ि विधि स े आमेलन द्वारा या ऐसा न होने की क्तस्थति म ें प्रतिनियुक्त ि द्वारा , दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । सं य ु िविधि द्वारा आमेलन के लिए, • समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी या • रु.90000-240000 की वेतन श्रेणी में 2 वषष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी या • यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी विभाग और समुद्री विभाग म ें रु.80000-220000 की वेतन श्रेणी में 3 वषष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी । स रकारी/सावषजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों (महापत्तन प्राधिकरणों क अलावा) में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी विभाग में उप महा प्रबकि या इसके समतुल्य पद पर रु.80000-220000 की वेतन श्रेणी में 3 वषष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्त िके पात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्र ेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए । रु . 100000-260000 के वेतनमान से रु. 120000-280000 के वेतनमान में उन्नयन निम्नलिक्तखत आधार पर होगी क अध्यक्ष की ) जनेप प्राधिकरण के स ंस्तुति । ख ) गत 5 वषों के वाषिषक गोपनीय ररपोटों म ें समग्र श्र ेणीकरण का न्य ूनतम मापदण्ड "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए । ग ) अधिकारी सतकष ता की दृ िि से निबाषध होना चाहिए । घ ) मंत्रालय का अनुमोदन । उ स े महाप्रबंधक के रूप में नियु ि किया जाएगा और वेतनमान उन्नयन क बाद उसे मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदस्थापित किया जाएगा ।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 उ प प्रबकि (यातायात) 15 श्र ेणी-I 50000-160000 (पूवष संशोधित 20600-46500) चयन ल ागू नहीं अ निवायय : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि । अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि को वरीयता दी जाएगी । वांछनीय : ि कसी औद्योगिक / वाणिक्तकि / सरकारी उपक्रम में नौवहन/कागो प्रचालन / रे ल पररवहन के क्षेत्र में में 2 वषष का कायषकारी अनुभव । ( क) नहीं । (ख) हां । ग) नहीं । 2 सीधी भती द्वारा- 66-2/3% पदोन्नति द्वारा- 33.1/3% स हायक प्रबकि (यातायात) रु. 40000-140000 की वेतन श्रेणी में 3 वषों की नियमित सेवा कर चुके हों, से पदोन्नति । जो

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 प्रबंधक (यातायात) 8 श्र ेणी-I 50000-160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) चयन 35 अ निवायय : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि । अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि को वरीयता दी जाएगी । • किसी औद्योगिक / वाणिक्तकि / सरकारी उपक्रम में नौवहन/कागो प्रचालन/रे ल पररवहन के क्षेत्र में में 5 वषष का कायषकारी अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हां, हालांकि सेवारत मौजूदा कमषचाररयों में से दिनांक 21.01.2011 को जो इंजीनियररं ग डिप्लोमा ह ैं वह पात्र होंगे । ( ग) नहीं । 2 प दोन्नति द्वारा न होने की क्तस्थति में आमेलन/प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । उ प प्रबंधक (यातायात) जो रु.50000-160000 (पूवष संशोधित 9100-15100) के वेतनमान में 5 वषष की नियमित सेवा कर च ुके हो से पदोन्नति, ऐसा न हो पाने पर उप प्रबंधक (यातायात) जो रु. रु.50000-160000 (पूवष संशोधित 9100-15100) के व ेतनमान में 2 वषष नियमित सेवा कर चुके हों तथा यातायात विभाग के संबंधित क्षेत्र में उप प्रबंधक रूप में रु.50000- 160000 (पूवष संशोधित 9100-15100) और सहायक प्रबंधक क े रूप में रु.40000-140000 के वेतनमान में 8 वषष की स ंयु िनियमित सेवा कर चुके व्यक्तयिों से की जाएगी । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा उप प्रबंधक (यातायात) जो रु. 50000- 160000 (पूवष संशोधित 9100-15100) के वेतनमान की श्रेणी म ें 5 वषष की नियमित सेवा कर चुके हों, से आमेलन/ प्रतिनियुक्त िसे की जाएगी ।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 वररष्ठ प्रबंधक (यातायात ) 3 श्र ेणी-I 60000- 180000 चयन 40 अ निवायय : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि । अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि को वरीयता दी जाएगी । • किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम में नौवहन/कागो प्रचालन/रेल पररवहन के क्षेत्र में 9 वषष का कायषकारी अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हालांकि हां, मौजूदा स ेवारत कमषचाररयों में से दिनांक 21.01.2011 को जो इ ंजीनियररं ग डिप्लोमा हैं वह पात्र होंगे । ( ग) नहीं । 2 प दोन्नति द्वारा न होने की क्तस्थति में आमेलन/प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । प्र ब ंधक (यातायात) जो रु.50000-160000 (पूवष संशोधित 10750- 16750) के वेतनमान की श्रेणी में 4 वषष की नियमित सेवा कर चुके हो, से पदोन्नति, ऐसा न हो पाने पर प्रबंधक (यातायात) जो रु. रु.50000-160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) की वेतन श्रेणी में 2 वषष की नियमित सेवा कर चुके हो और यातायात विभाग के स ंबंधित क्षेत्र में उप प्रबंधक के रूप में रु.50000-160000 (पूवष स ंशोधित 9100-15100) तथा प्रबंधक के रूप में रु.50000- 160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) के वेतनमान में 9 वषष की स ंयु िनियमित सेवा कर चुके व्यक्तयिों से की जाएगी । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा रु.50000-160000 (पूवष संशोधित 10750- 16750) के वेतनमान की श्रेणी में प्रबंधक (यातायात) के पद पर 4 वषष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्त िआमेलन/प्रतिनियुक्त िके पात्र होंगे ।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 उप महा प्रबंधक (यातायात) 4 श्र ेणी-I 80000- 220000 चयन 42 अ निवायय : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि । अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि को वरीयता दी जाएगी । • किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/ सरकारी उपक्रम में नौवहन/कागो प्रचालन/रेल पररवहन के क्षेत्र में 12 वषष का कायषकारी अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । ल ागू नहीं सं य ु ि विधि स े आमेलन द्वारा या ऐसा न होने की क्तस्थति में अन्य सरकारी स ंगठन स े प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । सं य ु ि विधि द्वारा आमेलन के लिए किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा वररष्ठ प्रबंधक (यातायात) तथा यातायात विभाग में संबंधित क्षेत्र में उसके समतुल्य पद पर रु.60000-180000 की वेतन श्रेणी में 3 वषष की नियमित सेवा कर च ुके व्यक्त ि अथवा यातायात विभाग के संबंधित क्षेत्र में वररष्ठ प्रबंधक (यातायात) और समतुल्य पद पर 2 वषष की नियमित सेवा कर चुके हों और किसी महापत्तन प्राधिकरण में यातायात विभाग में संबंधित क्षेत्र में प्रबंधक के रूप में रु.50000-160000 (पूवष संशोधित 10750-16750) तथा वररष्ठ प्रबंधक के रूप में रु.60000-180000 के वेतनमानों में 7 वषष की संयु िनियमित सेवा पूरी कर चुके व्यक्त िपदोन्नति के पात्र होंगे । स रकारी/सावषजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में समकक्ष पद अथवा वररष्ठ प्रबंधक तथा यातायात विभाग में संबंधित क्षेत्र में समतुल्य पद पर रु.60000-180000 के वेतनमान वाली श्रेणी में 3 वषष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्त िके लिए पात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए ।

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क्र.सं पदनाम पदों की स ंख्या वगीकरण व ेतनमान (रु) चयन अथवा ग ैर- चयन पद सीधी भती क े लिए अधिकतम आयु सीमा (वषष) सीधी भती के लिए आवश्यक श ैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं क्या सीधी भती के लिए निधाषररत (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्त िके मामले म ें भी लागू होंगे पररवीक्षा की निधाषररत अवधि (वषों में) भती का तरीका (सीधी भती या पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्त ि द्वारा ) व े पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्त िकी जाएगी अभ्युक्त ि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5 महा प्रबंधक (यातायात) म ुख्य महा प्रबंधक (यातायात) 1 श्र ेणी-I (विभागाध्यक्ष) 100000- 260000 (तीन वषष की नियमित स ेवा के बाद रु.120000- 280000 के व ेतनमान में उन्नयन) च यन 45 अ निवायय : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि । • अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि को वरीयता दी जाएगी । • किसी औद्योगिक / वाणिक्तकि / सरकारी उपक्रम के कायषपालक स ंवगष में नौवहन/कागो प्रचालन/रेल पररवहन क्ष ेत्र में 17 वषष का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । ल ागू नहीं सं य ु िविधि स े आमेलन द्वारा या ऐसा न होने की क्तस्थति में प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । सं य ु ि विधि द्वारा आमेलन के लिए किसी महापत्तन प्राधिकरण में यातायात विभाग में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी या रु.80000-220000 की वेतन श्रेणी में 3 वषष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी, पात्र होंगे । स रकारी/ अधषसरकारी/सावषजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों (महापत्तन प्राधिकारणों के अलावा) में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा यातायात विभाग में उप महा प्रबंधक अथवा उसके समतुल्य पद पर रु. 80000-220000 की वेतन श्रेणी में 3 वषष की नियमित स ेवा पूरी कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्त िके पात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए । रु . 100000-260000 के वेतनमान से रु. 120000-280000 के वेतनमान में उन्नयन निम्नलिक्तखत के अधीन होगा - क अध्यक्ष की ) जनेप प्राधिकरण के स ंस्तुति । ख ) गत 5 वषों के वाषिषक गोपनीय ररपोटों म ें समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए । ग ) अधिकारी सतकष ता की दृ ििसे निबाषध होना चाहिए । घ ) मंत्रालय का अनुमोदन । उ स े महाप्रबंधक के रूप में नियु िकिया जाएगा और वेतनमान के उन्नयन के बाद उसे मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदस्थापित किया जाएगा ।

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क्र.सं पदनाम पदों की स ंख्या वगीकरण व ेतनमान (रु) चयन अथवा ग ैर- चयन पद सीधी भती क लिए अधिकतम आयु सीमा (वषष) सीधी भती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं क्या सीधी भती के लिए निधाषररत (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्त िके मामले में भी लागू होंगे पररवीक्षा की निधाषररत अवधि (वषों में) भती का तरीका (सीधी भती या पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्त िद्वारा ) व े पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्त िकी जाएगी अभ्युक्त ि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 उप प्रबंधक (प.यो.वि.) 3 श्र ेणी-I 50000-160000 (पूवष संशोधित 9100- 15100) चयन ल ागू नहीं अ निवायय : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि । व ा ंछनीय :- • किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम क कायषपालक स ंवगष म ें योजना/निमाषण/अभिकल्पना/ अनुरक्षण का विशेषत: पत्तन और समुद्री संरचनाओं का 2 वषं का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल/संस्था स े सिविल अभियांत्रिकी म ें डिप्लोमा अनिवायष है । ( ग) नहीं । 2 स ीधी भती द्वारा- 66-2/3% प दोन्नति द्वारा- 33.1/3% स हायक प्रबंधक (प.यो.वि.) जो रु.40000-140000 की व ेतन श्रेणी में 3 वषों की नियमित सेवा कर चुके हों, से पदोन्नति होगी ।

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क्र.सं पदनाम पदों की स ंख्या वगीकरण व ेतनमान (रु) चयन अथवा ग ैर- चयन पद सीधी भती क े लिए अधिकतम आयु सीमा (वषष) सीधी भती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं क्या सीधी भती के लिए निधाषररत (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/ आमेलन तथा प्रतिनियुक्त िके मामले में भी लागू होंगे पररवीक्षा की निधाषररत अवधि (वषों में) भती का तरीका (सीधी भती या पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्त िद्वारा ) व े पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्त िकी जाएगी अभ्युक्त ि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 प्रबंधक (प.यो.वि.) 5 श्र ेणी-I 50000- 160000 (पूवष संशोधित 10750- 16750) च यन 35 अ निवायय : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ स ंस्था से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि । • किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम के कायषपालक संवगष में योजना/निमाषण/अभिकल्पना/अनुरक्षण का विशेषत: पत्तन और समुद्री स ंरचनाओं का, 5 वषष का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) नही, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिप्लोमा अनिवायष है । ( ग) नहीं । 2 प दोन्नति द्वारा न होने की क्तस्थति में आमेलन/प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । उ प प्रबंधक (प.यो.वि./संपदा) जो रु.50000-160000 (पूवष स ंशोधित 9100-15100) की वेतन श्रेणी में 5 वषों की नियमित स ेवा कर चुके हो, से पदोन्नति, ऐसा न होने पर उप प्रबंधक (प.यो.वि./संपदा) जो रु. 50000-160000 (पूवष संशोधित 9100- 15100) की वेतन श्रेणी में 2 वषष की नियमित सेवा कर चुके हो और पत्तन योजना एवं विकास विभाग या संपदा विभाग के स ंबंधित क्षेत्र में उप प्रबंधक के रूप में रु.50000-160000 (पूवष स ंशोधित 9100-15100) तथा सहा. प्रबंधक के रूप में रु.40000-140000 के वेतन मान में 8 वषष की संयु ि नियमित स ेवा कर चुके व्यक्तयिों में से पदोन्नति होगी । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में उपयु ष ि अनुभव रखने वाले तथा समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा फीडर पद से आमेलन / प्रतिनियुक्त िकी जाएगी ।

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क्र.सं पदनाम पदों की स ंख्या वगीकरण व ेतनमान (रु.) चयन अथवा ग ैर-चयन पद सीधी भती क े लिए अधिकतम आयु सीमा (वषष) सीधी भती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं क्या सीधी भती के लिए निधाषररत (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्त ि क े मामले में भी लागू होंगे पररवीक्षा की निधाषररत अवधि (वषों में) भती का तरीका (सीधी भती या पदोन्नति/ आमेलन/ प्रतिनियुक्त िद्वारा) व े पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्त िकी जाएगी अभ्युक्त ि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 व ररष् ठ प्रबंधक (प.यो.वि.) 2 श्रे णी- I 6 0000-180000 चयन 40 अ निवायय : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था स े सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि । • किसी औद्योगिक/वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम के कायषपालक स ंवगष म ें योजना/निमाषण/अभिकल्पना/अनुरक्षण का विशेषत: पत्तन और समुद्री स ंरचनाओं का, 9 वषष का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) नहीं. किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से सिविल अभियांत्रिकी म ें डिप्लोमा अनिवायष है । ( ग) नहीं । 02 प दोन्नति द्वारा न होने की क्तस्थति में आमेलन/ प्रतिनियुक्त िद्वारा, दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । प्र ब ंधक (प.यो.वि.) जो रु. 50000- 160000 (संशोधन पूवष 10750-16750) की वेतन श्रेणी में 4 वषों की नियमित सेवा कर चुके हो से, ऐसा न होने की क्तस्थति में प्रबंधक (प.यो.वि.) जो रु.50000-160000 (संशोधन पूवष 10750-16750) की वेतन श्र ेणी में 2 वषों की नियमित सेवा कर च ुके हो और जो पयोवि विभाग के संबंधित क्ष ेत्र में उप प्रबंधक के रूप में रु.50000- 160000 (संशोधन पूवष 9100-15100) तथा प्रबंधक के रूप में रु. 50000- 160000 (संशोधन पूवष 10750-16750) क े वेतनमानों में 9 वषों की संयु ि नियमित सेवा कर चुके हो, ऐसे व्यक्तयिों म ें से पदोन्नति होगी । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में उपयु ष ि अनुभव के साथ समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा फीडर पद से पदोन्नति की जाएगी ।

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4 उ प महा प्रबंधक (प.यो.वि.) 3 श्रे णी-I 80000-220000 चयन 42 अ निवायय : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ स ंस्था से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष योग्यता । • किसी औद्योगिक / वाणिक्तकि / सरकारी उपक्रम के कायषपालक स ंवगष म ें योजना/ निमाषण / अभिकल्पना / अनुरक्षण का विशेषत: पत्तन और समुद्री संरचनाओं का, 12 वषष का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । ल ागू नहीं । सं य ु ि विधि से आमेलन द्वारा या ऐसा न होने की क्तस्थति म ें अन्य सरकारी स ंगठनों स े प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति म ें सीधी भती द्वारा । सं य ु ि विधि द्वारा आमेलन के लिए किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा सिविल अभियांत्रिकी/ पयोवि विभाग में संबंधित क्ष ेत्र में वररष्ठ प्रबंधक (प.यो.वि.) तथा समतुल्य पद पर रु. 60000-180000 की वेतन श्रेणी में 3 वषों की नियमित स ेवा पूरी कर चुके अधिकारी अथवा किसी महापत्तन प्राधिकरण में सिविल अभियांत्रिकी/पयोवि विभाग में स ंबंधित क्षेत्र में वररष्ठ प्रबंधक (प.यो.वि.) अथवा समतुल्य पद पर इस श्रेणी में 2 वषष और प्रबंधक के रूप में रु.50000-160000 (संशोधनपूवष 10750-16750) तथा वररष्ठ प्रबंधक के रूप में रु.60000-180000 के वेतमान म ें 7 वषष की संयु िसेवा पूरी कर चुके अधिकारी पात्र होंगे । स रकारी/सावषजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों म ें समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा सिविल अभियांत्रिकी विभाग के संबंधित क्षेत्र में वररष्ठ प्रबंधक तथा समकक्ष पद पर रु. 60000-180000 की व ेतन श्रेणी में 3 वषष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्त िके पात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए ।

मा ) . ा 2 व ि . ो ह म न द प य . प प उ क ध बं प्र ( . 4 1 सं क्र महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ५१ ी ं ी र प से ण क र

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5 म हा प्रबंधक (प.यो.वि.) मु ख् य महा प्रबंधक (प.यो.वि.) 1 श्रे णी-I (विभागाध्यक्ष) 1 00000- 260000 (3 वषष की नियमित स ेवा के बाद 120000- 280000) व ेतमनमान म ें उन्नयन) चयन 45 आ वश्यक : • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समतुल्य उपाधि । • किसी औद्योगिक / वाणिक्तकि/सरकारी उपक्रम के कायषपालक स ंवगष में योजना/निमाषण/ अभिकल्पना/अनुरक्षण का विशेषत: पत्तन और समुद्री स ंरचनाओं का, 17 वषष का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । ल ागू नहीं । सं य ु िविधि से आमेलन द्वारा या ऐसा न होने की क्तस्थति में प्रतिनियुक्त ि द्वारा, दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । सं य ु ि विधि द्वारा आमेलन क े लिए सिविल अभियांत्रिकी/प.यो.वि. विभाग में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा रु. 80000-220000 की वेतन श्रेणी में 3 वषष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी पात्र होंगे । स रकारी/ अधषसरकारी/ सावषजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में (महापत्तन प्राधिकारणों को छोडकर) समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा सिविल अभियांत्रिकी विभाग में उप महा प्रबंधक या उसके समतुल्य पद पर रु.80000-220000 की वेतन श्रेणी में 5 वषष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्त िके पात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए । रु . 100000-260000 के व ेतमनमान में से रु. 120000- 280000 के वेतनमान में उन्नयन निम्नलिक्तखत के अधीन होगा – क) जनेप प्राधिकरण के अध्यक्ष की संस्तुति । ख) अधिकारी के पिछले 5 वषों की वाषिषक प्रगति म ूल्यांकन ररपोटष में समग्र श्रेणीकरण 'बहुत अच्चा' से नीचे नहीं होना चाहिए । ग) अधिकारी सतकष ता दृ िि से निबाषध हो । घ) मंत्रालय का अनुमोदन । अ धिकारी को महाप्रबंधक के रूप म ें नियु ि किया जाएगा और व ेतनमान में उन्नयन के बाद मुख्य महाप्रबंधक के रूप में पदस्थापित किया जाएगा ।

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1 ि चकित्सा अधिकारी 4 श्र ेणी-I 50000-160000 (संशोधन पूवष 9100-15100) ल ागू नहीं ल ागू नहीं अ निवायय : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की उपाधि अथवा चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीडीएस की उपाधि । • एक वषष की इंटनषशिप पूरी करने के बाद किसी अस्पताल में एक वषष का अनुभव । वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि/डिप्लोमा। लागू नहीं 2 सीधी भती द्वारा लागू नहीं

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क्र.सं पदनाम पदों की स ंख्या वगीकरण व ेतनमान (रु.) चयन अथवा ग ैर-चयन पद सीधी भती क े लिए अधिकतम आयु सीमा (वषष) सीधी भती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं क्या सीधी भती के लिए निधाषररत (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्त िके मामले में भी लागू होंगे पररवीक्षा की निधाषररत अवधि (वषों में) भती का तरीका (सीधी भती या पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्त िद्वारा) व े पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्त ि की जाएगी अभ्युक्त ि
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2 (क) व ररष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) 1 श्र ेणी-I 5 0000-160000 (10750-16750 स ंशोधन पूवष) चयन 40 अ निवायय : • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि अथवा वररष्ठ चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीडीएस की उपाधि । • एक वषष की इंटनषशिप पूरी करने के बाद किसी अस्पताल में 5 वषष का अनुभव व ा ंछनीय : ि कसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि/डिप्लोमा ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । 2 प दोन्नति द्वारा न होने की क्तस्थति में आमेलन/प्रतिनियुक्त ि क े आधार पर, दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । इ स श्रेणी में रु. 50000-160000 (संशोधन पूवष 9100-15100) के वेतन मान में 5 वषों की नियमित सेवा पूरी कर चुके चिकित्सा अधिकारी पदोन्नति के पात्र होंगे । आ म ेलन/प्रतिनियुक्त ि किसी महापत्तन प्राधिकरण म ें समकक्ष पद धाररत करने वाले या इस श्रेणी में फीड़र पदों पर 5 वषष का अनुभव रखनेवाले अधिकाररयों में से की जाएगी ।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 (ख) व ररष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) 1 श्र ेणी-I 5 0000-160000 (10750-16750 स ंशोधन पूवष) लागू नहीं 40 अ निवायय : • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की उपाधि अथवा वररष्ठ चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीडीएस की उपाधि । • किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से निदिष ि विशेषज्ञता में चिकित्सा की स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा । • स्नातकोत्तर उपाधि धारक उीिदवारों क े लिए संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्र में 3 वषष का तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक उीिदवारों के लिए 5 वषष का श ैक्षणेतर अनुभव । लागू नहीं 2 स ीधी भती द्वारा प्र ारं भ में नियुक्त ि के लिए संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि वाले चिकित्सा अधिकारी पर विचार किया जाएगा, ऐसा न होने की क्तस्थति में पद को विज्ञापित करके भरा जाएगा ।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 (क) उ प-मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) 1 श्र ेणी-I 60000-180000 चयन 42 अ निवायय : • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स े एम.बी.बी.एस. की उपाधि या उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (दंत) के लिए बीडीएस की उपाधि । • एक वषष की इंटनषशिप खत्म होने के बाद किसी अस्पताल में 9 वषष का अनुभव । व ा ँछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स े चिकित्सा की स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) हां। 2 प दोन्नति द्वारा या ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्त ि द्वारा तथा दोनों से न होने पर सीधी भती द्वारा । व ररष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) जो 50000-160000 (10750-16750 संशोधन पूवष) क वेतनमान में 4 वषष की नियमित सेवा पूणष कर च ुके हों और ऐसा न होने पर वररष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) जो 50000-160000 (10750-16750 संशोधन पूवष) के वेतनमान में 2 वषष तथा चिकित्सा अधिकारी के रूप में 50000- 160000 (9100-15100 संशोधन प ूवष) के व ेतनमान में तथा 50000-160000 (10750- 16750 संशोधन पूवष) के वेतनमान में वररष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में 9 वषष की संयु ि नियमित सेवा पूणष कर चुके हों, उनमें से पदोन्नति की जाएगी । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धाररत करने वाले या फीडर पद पर 4 वषष की नियमित सेवा पूणष कर चुके अधिकाररयों में से आमेलन/ प्रतिनियुक्त िकी जाएगी ।

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3 (ख) उ प-मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) 1 श्र ेणी-I 60000-180000 चयन 42 अ निवायय : ( 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि । ( 2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निदिष ि विशेषज्ञता में चिकित्सा की स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा । ( 3) स्नातकोत्तर उपाधि धारक उीिदवारों के लिए संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्र में 7 वषष का तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक उीिदवारों के लिए 9 वषष का शैक्षणेतर अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) हां। 2 प दोन्नति द्वारा या ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्त ि द्वारा तथा दोनों से न होने पर सीधी भती द्वारा । व ररष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) रु. 50000-160000 (संशोधन प ूवष 10750- 16750) के वेतनमान में 4 वषष की नियमित सेवा प ूणष कर चुके हों और ऐसा न होने पर वररष्ठ चिकित्सा अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) जो संबंधित क्ष ेत्र में स्नातकोत्तर योग्यता रखते हों और इस श्रेणी म ें 4 वषष की नियमित सेवा पूणष कर चुके हों, उनमें स े पदोन्नति की जाएगी । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धाररत करने वाले या इस श्रेणी में रु. 50000-160000 (संशोधन पूवष 10750-16750) के वेतनमान में 4 वषष की नियमित सेवा पूणष कर चुके अधिकाररयों में स े आमेलन/प्रतिनियुक्त िकी जाएगी । जो

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 व ररष्ठ उप म ुख्य चिकित्सा अधिकारी 1 श्र ेणी-I 80000-220000 चयन 45 अ निवायय : ( 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि । ( 2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निदिष ि विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि/डिप्लोमा । ( 3) स्नातकोत्तर उपाधि धारक उीिदवारों के लिए किसी प्रतिष्ठित अस्पताल में विशेषज्ञता क े संबंधित क्षेत्र में 10 वषों का तथा डिप्लोमा धारक उीिदवारों के लिए 12 वषों का शैक्षणेतर अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । ल ागू नहीं सं य ु िविधि से आमेलन द्वारा या ऐसा न होने की क्तस्थति में सरकारी स ंगठनों से प्रतिनियुक्त िद्वारा, दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । सं य ु ि विधि द्वारा आमेलन के लिए किसी महापत्तन प्राधिकरण के चिकित्सा विभाग में समकक्ष पद अथवा उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) तथा समतुल्य विशेषज्ञता पद धारण करनेवाले अधिकारी जो रु. 60000-180000 के व ेतनमान में 3 वषष की नियमित सेवा पूणष कर चुके हों अथवा चिकित्सा विभाग में उप मुख्य चकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) और समतुल्य विशेषज्ञता पद पर 2 वषष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो तथा रु. 50000-160000 (संशोधन प ूवष 10750- 16750) के वेतनमान में वररष्ठ चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) और 60000-180000 के वेतनमान में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) के पद पर 7 वषष की संयु िनियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे । स रकारी / अधष-सरकारी / सावषजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) और चिकित्सा विभाग में समकक्ष पद पर रु. 60000-180000 की वेतन श्र ेणी में 3 वषष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्त िके पात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्रेणीकरण का न्य ूनतम मापदण्ड "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए ।

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5 मु ख्य चिकित्सा अधिकारी 1 श्र ेणी-I (विभागाध्यक्ष) 1 00000- 260000 (3 वषष की नियमित सेवा पूणष होने के बाद 120000- 280000 के व ेतनमान में उन्नयन होगा) चयन 50 अ निवायय : • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि । • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल से चिकित्सा में स्नातकोत्तर उपाधि/ डिप्लोमा । • स ्नातकोत्तर उपाधिधारक उम्प् मीदवारों के लिए किसी प्रतिष्ठित अस्पताल में 16 वषों का या डिप्लोमा धारक उम्प् मीदवारों के लिए 18 वषों का शैक्षणेतर अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । ल ागू नहीं सं य ु ि विधि द्वारा आमेलन क े आधार पर या ऐसा न होने की क्तस्थति म ें प्रतिनियुक्त ि द्वारा , दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । सं य ु ि विधि द्वारा आमेलन के लिए किसी महापत्तन न्यास में चिकित्सा विभाग में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा रु. 80000-220000 की वेतन श्रेणी में 3 वषों की नियमित स ेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे । स रकारी / अधष-सरकारी / सावषजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में (महापत्तन न ्यास को छोडकर) समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा चिकित्सा विभाग में वररष्ठ उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी और समकक्ष विशेषज्ञता वाले पद पर रु. 80000-220000 तथा उससे अधिक की व ेतन श्रेणी में 3 वषों की नियमित सेवा प ूरी कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्त ि के पात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए । वे तनमान में रु. 100000-260000 स े रु. 120000-280000 में उन्नयन निम्नलिक्तखत के अधीन होगा – क) जनेप न्यास के अध्यक्ष की सिफाररश । ख ) अधिकारी के पिछले 5 वषों की वाषिषक प्रगति म ूल्यांकन ररपोटष में समग्र श्रेणीकरण 'बहुत अच्छा' से नीचे नहीं होना चाहिए । ग ) अधिकारी के विरु ि कोई सतकष ता मामला दजष न हो । घ ) मंत्रालय का अनुमोदन ।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 प ायलट 6 श्र ेणी-I 70000- 200000 ल ागू नहीं । 40 अ निवायय : ि वदेशगामी जलयान क े म ुख्य अधिकारी तथा उससे उ पद के रूप में कम से कम एक वषष के स ेलिंग अनुभव के साथ अधिपति का सक्षमता प्रमाणपत्र । भारतीय नागररक जिसके पास भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त सक्षमता का विदेशी प्रमाणपत्र हो, को नौवहन महानिदेशालय का अनुमोदन प्राप्त करना होगा । लागू नहीं । 2 सीधी भती द्वारा । लागू नहीं । श ुरू में पदधारी को 'प्रशिक्षणाथी पायलट' के रूप में नियु िकिया जाएगा और निधाषररत परीक्षा उत्तीणष होने तथा पायलट लाईसेंस प्राप्त होने क े पश्चात उसे पायलट के पद पर 2 वषों की पररवीक्षा अवधि के साथ नियु ि किया जाएगा । यदि पायलट प्रशिक्षण/पररवीक्षा अवधि के दौरान परीक्षा में उत्तीणष नहीं हो पाता है तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जाएगी ।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 ग ोदी अधिपति 2 श्र ेणी-I 90000-240000 चयन 43 अ निवायय : i . भारत सरकार के पोत पररवहन मंत्रालय द्वारा जारी विदेशगामी जलयानों के अधिपति का सक्षमता प्रमाणपत्र अथवा भारत सरकार के पोत पररवहन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई योग्यता । i i. पायलट का लाइसेंस और सभी प्रकार के जलयानों के संचलन में सक्षमता । i ii. विदेशगामी जहाज के पायलट अथवा अधिपति के रूप में 5 वषष का अनुभव । i v. निकषषण अधीक्षक के पद के लिए कु ल 5 वषष के अनुभव में से 1 वषष का अनुभव निकषषण के क्षेत्र में अनिवायष है । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । 2 प दोन्नति द्वारा न होने पर या आमेलन/ प्रतिनियुक्त िद्वारा तथा दोनों से न होने पर सीधी भती द्वारा । प दोन्नति के लिए इस श्रेणी में 5 वषष की नियमित स ेवा कर चुके पायलट पात्र होंगे । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा रु. 70000-200000 क े वेतनमान में 5 वषष की नियमित सेवा कर चुके पायलट आमेलन/प्रतिनियुक्त िके लिए पात्र होंगे ।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 ह ाबषर मास्टर 1 श्र ेणी-I 100000- 260000 चयन 45 अ निवायय : i . भारत सरकार के पोत पररवहन मंत्रालय द्वारा जारी विदेशगामी जलयानों के अधिपति का सक्षमता प्रमाणपत्र अथवा भारत सरकार के पोत पररवहन मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त इसके समकक्ष कोई योग्यता । i i. पायलट का लाइसेंस और विदेशगामी जलयान के अधिपति के रूप में या नौचालन का या संयु िरूप से कु ल 8 वषष का अनुभव । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । ल ागू नहीं। सं य ु िविधि से आमेलन द्वारा या ऐसा न होने की क्तस्थति में प्रतिनियुक्त िद्वारा, दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । ि कसी महापत्तन में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा रु. 90000-240000 के व ेतनमान म ें गोदी अधिपति/मास्टर पायलट/ निकषषण अधीक्षक आदि जो 2 वषष की नियमित स ेवा पूरी कर चुके हों, संयु िविधि से आमेलन के लिए पात्र हैं । स रकारी/सावषजनिक उपक्रमों/ स्वायत्तशासी निकायों में समकक्ष पद अथवा गोदी अधिपति / मास्टर पायलट/निकषषण अधीक्षक और जहाज पर इसके समकक्ष पद के अधिकारी जो उपयु ष ि अनुभव रखते हों, प्रतिनियुक्त िके पात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्रेणीकरण का न्य ूनतम मापदण्ड "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए ।

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क्र.सं पदनाम पदों की स ंख्या वगीकरण व ेतनमान (रु.) चयन अथवा ग ैर- चयन पद सीधी भती क े लिए अधिकतम आयु सीमा (वषष) सीधी भती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं क्या सीधी भती के लिए निधाषररत (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्त िके मामले में भी लागू होंगे पररवीक्षा की निधाषररत अवधि (वषों में) भती का तरीका (सीधी भती या पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्त िद्वारा) व े पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्त ि की जाएगी अभ्युक्त ि
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4 उ प-संरक्षक 1 श्रे णी-I (विभागाध्यक्ष) 100000- 260000 (3 वषष की नियमित सेवा के बाद 120000- 280000 के व ेतनमान में उन्नयन होगा) चयन 50 अ निवायय : i . भारत सरकार के पोत पररवहन मंत्रालय द्वारा जारी विदेशगामी जलयानों के अधिपति का सक्षमता प्रमाणपत्र अथवा भारत सरकार के पोत पररवहन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई योग्यता । ii. पायलट का लाइसेंस और जलयान के अधिपति के रूप में या नौचालन का या 10 वषष का संयु िअनुभव होना चाहिए । ( क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । लागू नहीं । सं य ु िविधि से आमेलन द्वारा या ऐसा न होने की क्तस्थति में प्रतिनियुक्त िद्वारा, दोनों द्वारा न होने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । स ंयु िविधि से आमेलन के लिए ( i) किसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी या (ii) रु.100000-260000 के वेतनमान में 1 वषष की नियमित सेवा कर चुके हाबषर मास्टर अथवा (iii) किसी महापत्तन प्राधिकरण में रु.90000- 240000 के वेतनमान में 2 वषष की नियमित स ेवा कर चुके हाबषर मास्टर पात्र होंगे । स रकारी / अधषसरकारी / सावषजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में (महापत्तन प्राधिकरण को छोडकर) समकक्ष पद अथवा रु.90000-240000 क े वेतनमान में 2 वषष की नियमित सेवा कर चुके हाबषर मास्टर और इस श्रेणी में समकक्ष पद धाररत करने वाले व्यक्त िप्रतिनियुक्त िके लिए पात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्रेणीकरण का न्य ूनतम मापदण्ड "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए ।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 उप प्रबंधक (समुद्री अभियांत्रिकी) 2 श्र ेणी-I 50000-160000 (संशोधन पूवष 9100-15100) चयन 30 अनिवायय : म ान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से यांत्रिक/विद् युत अभियांत्रिकी में उपाधि या समकक्ष उपाधि (क) नहीं । ( ख) हाँ । ( ग) नहीं । 2 प्रतिनियुक्त िद्वारा या ऐसे न हो पाने की क्तस्थति में सीधी भती द्वारा । रु. 50000-160000 (संशोधन पूवष 9100-15100) क े वेतनमान वाली श्रेणी में यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी विभाग के उप प्रबंधक प्रतिनियुक्त ि क े पात्र होंगे ।
2 प्रबंधक (समुद्री अभियांत्रिकी) 1 श्र ेणी-I 50000-160000 (संशोधन पूवष 10750-16750) लागू नहीं 35 अनिवायय : ( i) वाणि िपोत पररवहन अधिनियम, 1958 के तहत जारी श्रेणी-II का मोटर प्रमाणपत्र । i i) किसी विदेशगामी जलयान पर स्वतंत्र वॉच कीपिंग अभियंता के रूप में 2 वषष का अनुभव । लागू नहीं । 2 सीधी भती द्वारा ।
3 वररष्ठ प्रबंधक (समुद्री अभियांत्रिकी) 1 श्र ेणी-I 60000-180000 चयन 40 वषष से अधिक नहीं । अनिवायय : • वाणि िपोत पररवहन अधिनियम, 1958 क े तहत जारी श्रेणी-II का मोटर प्रमाणपत्र । • विदेशगामी जहाज पर स्वतंत्र वॉच कीपिंग अभियंता के रूप में 6 वषष का अनुभव । (क) नहीं । ( ख) हां । ( ग) नहीं । 2 पदोन्नति न होने पर या आमेलन/ प्रतिनियुक्त िद्वारा या दोनों द्वारा न होने पर सीधी भती द्वारा । रु. 50000-160000 (संशोधन प ूवष 10750- 16750) के वेतनमान वाली श्रेणी में प्रबंधक (समुद्री अभियांत्रिकी) के पद पर 4 वषष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्त,ि ऐसा न होने पर प्रबंधक जो रु. 50000-160000 के वेतनमान में 2 वषष की नियमित सेवा कर चुके हो तथा समुद्री विभाग के संबंधित क्षेत्र में उप प्रबंधक के रूप में रु. 50000-160000 के वेतनमान में 9 वषष की स ंयु िनियमित सेवा कर चुके अधिकारी पदोन्नति क े पात्र होंगे । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा रु. 50000-160000 क े वेतनमान में वररष्ठ समुद्री अभियंता के पद पर 4 वषष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी आमेलन/प्रतिनियुक्त िके पात्र होंगे ।

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 स हायक महाप्रबंधक (समुद्री अभियांत्रिकी) 1 श्र ेणी-I 70000-200000 लागू नहीं 40 अ निवायय : (i) वाणि िपोत पररवहन अधिनियम, 1958 क े तहत जारी एमओटी श्रेणी-I का मोटर प्रमाणपत्र । (ii) किसी विदेशगामी जलयान पर मुख्य अभियंता/द्वितीय अभियंता के रूप में 1 वषष का शैक्षणेतर अनुभव । लागू नहीं । 2 सीधी भती द्वारा । लागू नहीं ।

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5 उ प महाप्रबंधक (समुद्री अभियांत्रिकी ) 1 श्र ेणी-I 80000-220000 चयन 44 अ निवायय : • वाणि ि पोत पररवहन अधिनियम, 1958 क े तहत जारी श्रेणी-I का मोटर प्रमाणपत्र । • किसी विदेशगामी जलयान पर म ुख्य अभियंता के रूप में 4 वषष या मुख्य अभियंता और द्वितीय अभियंता के रूप में 5 वषष का संयु िअनुभव । ( क) नहीं ( ख) हाँ ( ग) नहीं ल ागू नहीं प दोन्नति द्वारा या स ंयु िविधि से आमेलन द्वारा और ऐसा न होने पर अन्य सरकारी स ंगठनों से प्रतिनियुक्त ि आधार पर और दोनों से न होने पर सीधी भती द्वारा । रु . 70000-200000 के वेतनमान वाली श्र ेणी में सहायक महाप्रबंधक (स.अभि.) के पद पर 4 वषष की नियमित सेवा पूणष चुके अधिकारी पदोन्नति के पात्र होंगे । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा रु. 70000-200000 के वेतनमान वाली श्र ेणी में समुद्री अभियंता के पद पर 4 वषष की नियमित सेवा पूणष कर चुके अधिकारी आमेलन के पात्र होंगे । स रकारी/अधष सरकारी/सावषजनिक उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों में समकक्ष पद अथवा रु. 70000-200000 क े वेतनमान में समुद्री अभियंता का पद या समुद्री अभियांत्रिकी के क्षेत्र में समकक्ष पद पर 4 वषष की नियमित सेवा पूणष कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्त िके पात्र होंगे । च यन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वाषिषक गोपनीय ररपोटों में समग्र श्रेणीकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्चा" से नीचे नहीं होना चाहिए ।

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1 प्र ब ंधक (अ ििएवं स ुरक्षा) 1 श्र ेणी-I 50000-160000 (संशोधन पूवष 10750-16750) चयन 35 अ निवायय : (i) रारि ीय अशििमन महाविद्यालय, नागपुर से अशििमन अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष योग्यता । (ii) अ ििएवं सुरक्षा इकाई में 5 वषष का कायषकारी अनुभव । व ा ंछनीय : हिन्दी और मराठी का ज्ञान । लागू नहीं 2 सीधी भती द्वारा लागू नहीं ।
2 प्र ब ंधक (सुरक्षा) 1 श्र ेणी-I 50000-160000 (संशोधन पूवष 10750-16750) चयन 35 अ निवायय : • किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था स े यांत्रिक/विद् युत/इलेक्ट्र ॉनिक/रसायन अभियांत्रिकी या प्रोद्योगिकी में स्नातक की उपाधि । • विस्फोटक सामग्री और खतरनाक माल के प्रहस्तन में सुरक्षा का कायष करने वाली औद्योगिक इकाई या किसी पत्तन में 5 वषष का कायषकारी अनुभव । • मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से औद्योगिक सुरक्षा में उपाधि या डिप्लोमा । व ा ंछनीय : हिन्दी और मराठी का ज्ञान ( क) नहीं । ( ख) हां। ( ग) नहीं । 2 अ न्य विभागों से प्रतिनियुक्त िद्वारा भती न होने पर अन्य महापत्तनों स े स्थांनातरण/ प्रतिनियुक्त िद्वारा या दोनों से न होने पर सीधी भती द्वारा स मकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी या रु. 50000-160000 (संशोधन पूवष 9100-15100) के वेतनमान में यातायात/यांत्रिक एवं विद् युत अभियांत्रिकी विभाग में 5 वषष की नियमित सेवा पूरी कर चुके उप प्रबंधक प्रतिनियुक्त िके पात्र होंगे । ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पद धाररत करने वाले अधिकारी अथवा रु. 50000-160000 (संशोधन पूवष 9100- 15100) के वेतनमान में उप प्रबंधक पद क े समकक्ष पद पर 5 वषष की नियमित स ेवा पूरी कर चुके अधिकारी स्थांनातरण/ प्रतिनियुक्त िके पात्र होंगे ।

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1 उ प मुख्य सतकष ता अधिकारी 1 श्र ेणी-I 60000- 180000 चयन ल ागू नहीं । लागू नहीं । लागू नहीं । 2 प्र तिनियुक्त िद्वारा ि कसी महापत्तन प्राधिकरण में समकक्ष पदधाररत करने वाले अधिकारी या रु. 50000-160000 (संशोधन पूवष 10750-16750) के वेतनमान के पद पर 3 वषष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी और ऐसा न होने पर कें द्रीय सरकार/रा ि सरकार/ सावषजनिक उपक्रम या स्वायत्तशासी निकायों के इस श्रेणी के अधिकारी प्रतिनियुक्त िके पात्र होंगे । प्र तिनियुक्त िकी अवधि सामान्यत: 3 वषष की होगी और किसी भी क्तस्थति में 5 वषष से अधिक नहीं होगी ।
2 मु ख्य सतकष ता अधिकारी 1 श्र ेणी-I (विभागाध्यक्ष) 120000- 280000 चयन लागू नहीं । लागू नहीं । लागू नहीं । लागू नहीं । अ क्तखल भारतीय/के न्द्रीय सेवा क े अधिकाररयों से प्रतिनियुक्त िद्वारा । ऐ स े अधिकारी जो भारत सरकार में उप- सचिव/निदेशक के पद पर नियुक्त िके योग्य हैं । प्र तिनियुक्त िकी अवधि सामान्यत: 3 वषष की होगी और किसी भी क्तस्थति में 3 वषष से अधिक नहीं होगी ।

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New Delhi, dated the 5th September 2024

NOTIFICATION

No. JNP/A/GAD/Gazette Notification/2024

In exercise of the powers conferred by Section 72 (1) of the Major Port Authorities Act, 2021, the Board of Jawaharlal Nehru Port Authority hereby pre-publish the Jawaharlal Nehru Port Authority Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2024. As detailed in the schedule here under, inviting the objections and suggestions from interests concerned.

2. The objections and suggestions if any may be submitted within 30 days from the date of this pre-publication to the following address :—

Postal Address : The General Manager (Admn.) and Secretary

Jawaharlal Nehru Port Authority

Administration Building

Sheva, Navi Mumbai 400 707

E-mail : [email protected]

JAWAHARLAL NEHRU PORT AUTHORITY

Jawaharlal Nehru Port Authority Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2024

In exercise of the powers conferred by Section 72, read with Section 75 of the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021), the Board of Jawaharlal Nehru Port Authority hereby makes the following Regulations, namely :—

The Jawaharlal Nehru Port Authority Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2024.

The said Regulation shall come into effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

(1) These Regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Authority Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 72महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ६९

Gazette of India.

read with Section 75 of Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021) in the Gazette of India.

2. APPLICATION

These Regulations shall apply to all posts created under Section 18 of the Act under the Board including those covered by clause (a) of sub-section (i) of Section 18 of the Act.

3. DEFINITION

In these Regulations, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Major Port Authorities Act, 2021 (1 of 2021).

(b) "Analogous post" means a post of which the duties and level of responsibilities and the pay ranges are comparable to those of the post to which selection is to be made.

(c) "Appointing Authority" in relation to any grade or post means the authority empowered under the Jawaharlal Port Authority Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 2024, to make appointment to that grade or post.

(d) "Board", "Chairperson", "Deputy Chairperson" and "Head of Department" have the meanings respectively assigned to them under the Act.

(e) "Class I Posts", "Class II Posts", "Class-III posts" and "Class-IV posts" shall have the same meaning as assigned to them in Regulation 4 of the Jawaharlal Nehru Port Authority Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 2024.

(f) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted from time to time under Regulation 26 for the purpose of making recommendation for promotion to or confirmation in any grade or post.

(g) "Direct Recruit" means a person recruited on the basis of a competitive examination or test and/or interview by the Services Selection Committee.

(h) "Employee" means an employee of the Board.

(i) "Grade" means any of the grades specified in the Schedule of Employees prepared and sanctioned under Section 20 of the Act.

2 ७० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६

(j) "Lien" means the title of an employee to hold on regular basis, either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a post to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation.

Provided that the title to hold a regular post shall be subject to the condition that the junior-most person in the grade will be liable to be reverted to the lower grade if the number of persons so entitled is more than the posts available in that grade.

(k) "Permanent Employee" means an employee who has been substantively appointed to a permanent post.

(l) "Schedule" means the Schedule appended to these Regulations.

(m) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to them in Clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India.

(n) "Select List" in relation to any grade or post means the select list prepared in accordance with regulation 13 for that grade or post.

(o) "Selection Post" means a post declared as such under regulation 5 of these Regulations.

(p) "Services Selection Committee" means the Committee constituted under regulation 12 for the selection of candidates by means of a written test, a trade test and/or interview for appointment to posts reserved for direct recruitment.

(q) "Temporary Employee" means an employee holding a temporary post or officiating in a permanent post or on probation in his appointment in the service of the Board.

4. MANNER OF APPOINTMENT

(1) All appointments to the posts to which these Regulations apply shall be made in accordance with the provisions of these Regulations. Appointment may be made either by promotion or by absorption or deputation or direct recruitment. Deputation shall be of employees from the Major Ports, the Central Government, State Government, autonomous bodies or Government Companies fulfilling the criteria of eligibility prescribed for the post. The normal period of deputation is three years, which is extendable to four years.

(2) In exceptional circumstances, this can be extended to five years by the Central Government in the case of a post, the incumbent of which is regarded3 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ७१ as the Head of Department; and by the Chairperson in the case of any other post below the level of Head of Department.

Provided further that the appointment in respect of posts treated as Heads of Department and posts one level below the HoD, all the vacancies shall be filled by 'Composite method of recruitment, i.e. through promotion/transfer/deputation on absorption basis failing which deputation and failing both by direct recruitment. The promotion/transfer on absorption will be from the Officers of Major Ports fulfilling the criteria of eligibility prescribed in the schedule annexed to the Regulation.

5. SCHEDULES

The manner of appointment, i.e., whether by direct recruitment or by departmental promotion or absorption or deputation, the qualification, age, education, training, requirements of experience, classification of posts as selection posts or non- selection posts and other matters connected with the appointments to various posts shall be shown in the Schedule annexed to these Regulations in respect of Class-I posts In respect of Class-II, Class-III and Class-IV posts the manner of appointment shall be as laid down by the Board from time to time. The Schedule shall also show the authorized permanent and temporary strength of the various grades as shown in the Schedule of Employees prepared under the provisions of Section 23 of the Major Port Trusts Act, 1963. This strength is liable to change from time to time under the provisions of Section 18 of the Major Port Authorities Act, 2021. The eligibility requirements prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotion to the extent mentioned in Column 9 of the schedule and requirement of experience for promotion will be as prescribed in Column 12 of the schedule.

Provided that the prescribed upper age limits may be relaxed by the Central Government in case of HODs and by Chairperson in all other cases for reasons to be recorded in writing for direct recruitment/absorption/ deputation as under :-

(i) upto 5 years where the minimum experience prescribed is 10 years or more and upto 3 years where the minimum experience prescribed is 5 to 9 years.

(ii) in the case of a candidate who is an ex-serviceman, i.e., ex-employee of India's Defence Forces, and who has put in not less than 6 months continuous service in the Defence Forces, up to the extent of the service rendered by him in the Defence Forces plus three years where the vacancy to be filled is a vacancy reserved for such ex-servicemen and dependents of those killed in action and upto the extent of the service rendered by him in the Defence Forces, where the vacancy to be filled is an unreserved vacancy; and4 ७२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ (iii) in the case of a candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other Backward Classes in accordance with such orders as the Central Government may issue from time to time in this regard.

Provided further that the requirement of experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

6. ROSTER OF VACANCIES

A roster shall be maintained for each grade to show whether a particular vacancy should be filled by direct recruitment or promotion. However, if a vacancy which is reserved for direct recruitment cannot be filled by direct recruitment, it may be filled by promotion and the next vacancy shall be filled by direct recruitment. Similar practice can be followed in the case of a vacancy reserved for promotion but cannot be filled by promotion method.

7. RESERVATION

(1) Orders issued by the Central Government from time to time for reservation of posts under it, whether to be filled by direct recruitment or promotion in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall apply mutatis mutandis to all appointments covered by these Regulations.

(2) Orders issued by the Central Government from time to time for the reservation of posts under it in favour of Other Backward Classes, Ex-servicemen and dependents of those killed in action, Sportsmen and Physically Handicapped persons shall also apply mutatis mutandis to appointments covered by these Regulations and to which direct recruitment is made.

8. NATIONALITY, CHARACTER, PHYSICAL FITNESS ETC. FOR

DIRECT RECRUITMENT :

(1) In order to be eligible for direct recruitment to any grade or post, a candidate must be - (a) a Citizen of India; or (b) a subject of Nepal; or (c) a subject of Bhutan; or (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or the East African countries of Kenya, Uganda, the United5 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ७३ Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India

Provided that a candidate belonging to category (a) shall produce such proof of his nationality as the Chairperson may, from time to time require:

Provided further that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India:

Provided also that a candidate in whose case the proof of nationality or a certificate of eligibility is necessary may be provisionally appointed, pending the production by him of the necessary certificate in his favour from the Central Government, as the case may be. In such cases the provisional appointment shall not exceed a period of one year.

(2) The Chairperson may, with the prior approval of the Central Government, modify or waive any of the requirements of sub regulation (1) when an appointment for work of a special nature is to be made and it is not practicable to obtain a suitable candidate who fulfils the requirements of these Regulations.

(3) No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to any grade or post to which these Regulations apply;

Provided that the Central Government in case of HODs and Chairperson in all other cases may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this sub-regulation.

(4) A candidate must satisfy the Appointing Authority that his character and antecedents are such as to make him suitable for appointment to any grade or post. No candidate who has been convicted by a Court of Law for an offence involving moral turpitude or who has been adjudged as an insolvent shall be eligible for appointment to a grade or post.

(5) A candidate shall be in good mental and physical health and free from any physical defects likely to interfere with the discharge of his duties as an employee of the Board. A candidate who after such medical examination as the Central Government in case of HODs and Chairperson in all other cases may specify, is found not to satisfy those requirements shall not be appointed.

(6) If any question arises whether a candidate does or does not satisfy all or any of the requirements of this regulation, the same shall be decided by the Central Government in case of HODs and Chairperson in all other cases.

6

भाग दोन-९०–१०७४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६

9. ELIGIBILITY OF EXISTING EMPLOYEES FOR DIRECT RECRUITMENT

When the posts required to be filled by direct recruitment are advertised, employees already in service may also apply, provided they possess the prescribed qualification and experience. Age limit in such cases will not apply.

(cid:3) 10. ADVERTISEMENT OF VACANCIES

(1) For vacancies of Class III and Class IV to be filled by direct recruitment shall be notified to the local Employment Exchange. In case sufficient number of eligible and suitable candidates are not available, vacancies shall be advertised in new paper within the state. Class-I and Class-II posts intended to be filled by direct recruitment shall be advertised in national and local dailies and Employment News as well as Port's website.

(2) The crucial date for determining the qualification, experience and age shall be the first day of the month in which the post is notified/advertised unless otherwise specified.

11. CONDUCT OF WRITTEN OR SKILL TESTS IN CERTAIN CASES:

The Appointing Authority may decide whether a written or a skill test or both should be held and also name the officer who should hold the said test and the manner in which the test should be held and other details thereof. It shall be open to the Appointing Authority to engage a consultant or a firm of consultants to conduct a written or skill test.

12. SERVICES SELECTION COMMITTEE:

(1) There shall be a Services Selection Committee for each grade or post, as mentioned in sub regulation (2) to conduct interviews of eligible candidates for making selection of candidates for appointment to different posts by direct recruitment.

(2) The category of posts and the composition of the Services Selection Committees referred to in sub-regulation (1) shall be the following, namely:

(cid:3) (cid:3)

(a) For Heads of Departments:

(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(i) Joint Secretary of the Ministry of Ports, Shipping - Chairperson & Waterways (MoPS&W) looking after the Charge of PHRD

(ii) Chairperson, Jawaharlal Nehru Port Authority - Member (iii) Any other Port Chairperson or an officer having wide - Member(cid:3) 7 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ७५ experience in the field to be nominated by the MoPS&W

(iv) Representative of SC/ST & OBC - Member nominated by the MoPS&W

(b) For Class I posts

(i) Chairperson - Chairperson (cid:3) (ii) Deputy Chairperson - Member (iii) HoD in charge of the Department in which the - Member Vacancy occurs (iv) HOD in charge of the Administration Department - Member (iv) Representative of SC/ST & OBC nominated by the - Member Chairperson

(c) For Class II posts:

(i) Dy. Chairperson - Chairperson (cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:894)(cid:349)(cid:349)(cid:895)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3)(cid:3) HOD incharge of Administration Department - Member (iii) Dy. General Manager (P&IR) - Member (iv) HoD in charge of the Department in which the - Member Vacancy occurs (v) Representative of SC/ST & OBC nominated by the - Member Chairperson

(d) For Class III posts :

(i) HOD of Administration Department - Chairperson (ii) An officer of the rank not below the Dy. General -Member

Manager of the department in which the vacancy occurs

(iii) One officer of the rank not below the rank of Dy. General -Member

Manager of any other Department of the Jawaharlal Nehru Port Authority to be nominated by the Chairperson

(iv) Representative of SC/ST & OBC -Member

nominated by the Chairperson not below the rank of Dy. General Manager

(e) For Class IV posts

(i) A Class I officer, of the Department below - Chairperson

the rank of Dy. General Manager(cid:3) 8 भाग दोन-९०–१०अ७६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ (ii) A Class I officer below the rank of - Member Dy. General Manager of the department in which the vacancy occurs

(iii) One Class I officer of the rank below the - Member Dy. General Manager from any other Department of the Jawaharlal Nehru Port Authority to be nominated by the Chairperson

(v) Representative of SC/ST & OBC - Member

nominated by the Chairperson below the rank of Dy. General Manager

The Appointing Authority may also nominate any person not in the service of the Board to be a member of a Services Selection Committee if such a person is specialized in the relevant field. Where any member of a Services Selection Committee is not available, the Appointing Authority may nominate another officer of appropriate level in his place to attend the meeting.

(3) Where recruitment to vacancies in grades common to more than one department is made in a common selection, the composition of the Committee shall be decided by the Chairperson in each case.

(cid:3) 13. SELECT LIST

The Services Selection Committee may recommend, in the order of merit, as adjudged by it, the names of the selected candidates to be kept on a select list for consideration for appointment to posts earmarked for direct recruits. Such a list shall be deemed to be valid for a period of 12 months from the date on which the list is approved by the Appointing Authority. It is open to the Appointing Authority to extend the validity of the list for a period not exceeding six months or until a fresh select list is approved, whichever is earlier.

14. CONSIDERATION OF RECOMMENDATIONS OF

SERVICES SELECTION COMMITTEE AND AD-HOC APPOINTMENTS

All appointments by direct recruitment shall be made by the Appointing Authority on the recommendations of the concerned Services Selection Committee.

Provided that it shall be open to the Appointing Authority, for reasons to be recorded in writing, not to accept the recommendations of Services Selection Committee;

Provided further that where the Appointing Authority is an authority subordinate to the Chairperson and the Authority disagrees with such recommendations in any case, it shall record its reasons for such disagreement and submit the case to the Chairperson who shall decide the same;

(cid:3) 9 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ७७

Provided also that in the case of a purely temporary post, a leave vacancy or a vacancy earmarked for direct recruitment requiring immediate filling up, the Chairperson may appoint a person who is eligible to fill the vacant post for a period of six months at a time and not exceeding one year on ad hoc basis subject to the condition that:

(1) Ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the RRs.

(2) Total period of appointment to a temporary post will not exceed the tenure of the post.

(3) In other cases the temporary appointment should be replaced by a regular appointment from the select list as soon as possible.

(cid:3) 15. CANVASSING SUPPORT A DISQUALIFICATION

Any endeavor on the part of a person to canvass support by direct or indirect method for appointment to a post or for promotion to a higher post shall disqualify him for the appointment or promotion.

(cid:3) 16. SUPPRESSION OF FACTS A DISQUALIFICATION

Any candidate who is found to have knowingly furnished any particulars which are false or to have suppressed material information of a character, which if known would ordinarily have debarred him from getting an appointment to a grade or post, is liable to be disqualified, and, if appointed, to be dismissed from service.

(cid:3) 17. CANCELLATION OF APPOINTMENT ORDER

If a candidate selected for the post earmarked for direct recruits fails to join duty within the date mentioned in the offer of appointment and where no such date is mentioned, within 30 days of the date of issue of the offer of appointment or within such extended period as the Appointing Authority may agree, the offer of appointment shall be deemed to have been cancelled.

18. PAYMENT OF TRAVELLING ALLOWANCE FOR ATTENDING

INTERVIEW

In the case of posts filled by direct recruitment, all journeys which the candidates (including persons already in the service of the Board) may have to perform for the purpose of written and practical tests or interviews shall be at their own cost. However, candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes called for written or trade tests or interview shall be granted travelling allowance as per orders in this regard issued by the Central Government from time to time. (cid:3) 10 ७८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६

(cid:3) 19. PROBATION PERIOD

(1) Every person appointed to a post by direct recruitment or promotion or absorption shall, subject to the provisions of sub-Regulations (2) and (3), be on probation for a period of two years except in case of persons appointed on absorption basis through composite method of recruitment in the posts of HODs and Dy. HODs carrying the scales of pay of Rs. 80,000-2,22,000- and above.

Provided that, where the appointment itself is for a period specified in the appointment order, such appointment shall stand terminated on the expiry of such period, unless such period is extended by the Appointing Authority.

Provided that, when the appointment is made by direct recruitment and the post carries a scale of pay, the maximum of which does not exceed Rs.80,000, the period of probation shall be one year;

Provided that, there shall not be any probation in case of appointment by promotion within Class-III and Class-IV grades;

Provided further that, if an employee on probation to a grade or post is appointed to officiate in a higher grade or post, he shall be eligible to count the duration of his appointment to a higher grade or post to complete probation in his lower grade or post. Similarly, if an employee has previously been appointed to officiate in a grade or post, he may on appointment to the similar grade or post on probation will be eligible to count such officiating period (excluding ad-hoc service) to complete probation in the grade or post.

(2) The period of probation may, if the Appointing Authority deems fit, be extended for a specific period at a time, but the total period of such extensions shall not, save where any extension is necessary by reason of any departmental or legal proceedings pending against the employee, exceed one year.

(3) During the period of his probation an employee may be required to undergo such departmental training and pass such departmental tests as the Appointing Authority may, from time to time, specify in this behalf.

(cid:3) 20. CONFIRMATION OF EMPLOYEES ON PROBATION

(1) General

(i) Confirmation will be made only once in the service of an employee which will be in the entry grade.

(ii) Confirmation is delinked from the availability of permanent vacancy in the grade. In other words an officer who has successfully completed the probation may be considered for confirmation. (cid:3) 11 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ७९

(2) Confirmation in the grade to which initially recruited

(i) The appointee should satisfactorily complete the probation. (ii) The case will be placed before DPC (for confirmation). (iii) A specific order of confirmation will be issued when the case is cleared from all angles.

(3) On Promotion

(i) If the recruitment rules do not prescribe any probation, an officer promoted on regular basis (after following the prescribed DPC, etc., procedure) will have all the benefits that the person confirmed in that grade would have.

(ii) Where probation is prescribed, the Appointing Authority will on completion of the prescribed period of probation assess the work and conduct of the officer himself and in case the conclusion is that the officer is fit to hold the higher grade, he will pass an order declaring that the person concerned has successfully completed the probation. If, work of the officer has not been satisfactory or needs to be watched for some more time, he may revert him to the post or grade from which he was promoted, or extend the period of probation as the case may be.

Since there will be no confirmation on promotion before an official is declared to have completed the probation satisfactorily, a rigorous screening of his performance should be made and there should be no hesitation to revert a person to the post or grade from which he was promoted if the work of the officer during probation has not been satisfactory.

(4) Confirmation of probationers: A person appointed against a permanent post as a direct recruit with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation. The decision whether he should be confirmed or his probation extended should be taken soon after the expiry of the initial probationary period, i.e., ordinarily within 6 to 8 weeks and communicated to the employee together with the reasons in case of extension. Even though the meetings of the DPC may be held after the termination of the period of probation of direct recruits, a person appointed against a permanent post with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation. A probationer who is not making satisfactory progress or who shows himself to be inadequate for the service should be informed of his shortcomings well before the expiry of the original probationary period so that he can make severe efforts at self-improvement.

In the case of probation, the DPC should not determine the relative grading of officers but only decide whether they should be declared to have completed the probation satisfactorily. If the performance of any probationer is not satisfactory, the(cid:3) 12 ८० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ DPC may advise whether the period of probation should be extended or whether he should be discharged from service.

(cid:3) 21. DISCHARGE OR REVERSION OF EMPLOYEES ON PROBATION

(1) If an employee on probation in his first appointment is not considered fit, on the basis of his conduct or performance, for confirmation at the end of the period of probation prescribed in Regulation 19, he shall be discharged from the service of the Board.

(2) If an employee on probation who holds a lien on a post and does not complete the period of probation as specified under Regulation 19 to the satisfaction of the Appointing Authority, he may be reverted to the post on which he holds a lien.

(3) If an employee during the period of probation on a post is considered unfit for further retention in that post on the basis of performance or conduct or failure to pass the departmental test if prescribed, he shall be liable to be discharged from service at any time if he has no lien on any post or reverted to the post in which he holds a lien.

22. DEPARTMENTAL TEST FOR PROMOTION, CONFIRMATION IN

CERTAIN CASES:

The Chairperson may specify, from time to time, the posts, confirmation in or promotion to which shall be subject to the passing of a qualifying departmental test, if any. The Chairperson may also specify, from time to time, the details of the qualifying departmental test such as the procedure for holding the test, the syllabus for the test, the intervals at which the test shall be held, the maximum period within which the test shall be passed by the candidates, etc.

(cid:3) 23. REVERSION DUE TO FAILURE IN DEPARTMENTAL TEST

An employee promoted to a post shall pass such qualifying departmental test, if any, as may be specified by the Chairperson from time to time, within such period, as may be specified by him failing which the employee shall be reverted. When the passing of a test is specified as a condition precedent to promotion to a higher post, no employee shall be considered for promotion to such a post, until he passes the prescribed test.

(cid:3) 24. SENIORITY LIST

An up-to-date gradation list indicating the inter-se seniority of the employees shall be maintained for each grade. The list shall indicate separately the permanent and temporary employees in each grade. The list shall be circulated every year.

(cid:3) 25. FIXATION OF SENIORITY

(1) The seniority of persons directly recruited to a grade and persons appointed on the basis of departmental promotion shall be assigned inter se seniority according to (cid:3) 13 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ८१

rotation of vacancies between direct recruits and promotees which shall be based on the quota of vacancies in the grade reserved for direct recruitment and promotion as indicated in the schedule. In cases where exchange of vacancies has been resorted to as per Regulation 6, the seniority will be as per the mode of filling up.

(2) Direct recruits shall be ranked inter-se in the order of merit in which they are placed in the select list on the basis of their performance in the examination or interview or both, the recruits of an earlier select list being ranked senior to those of a later select list.

(3) Persons appointed against promotion quota of vacancies shall be ranked inter se according to the order in which they are approved for promotion by the Departmental Promotion Committee.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-Regulations (1) to (3) above, the seniority already determined prior to the commencement of these Regulations shall remain unaffected.

(cid:3) 26. DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE

(1) There shall be a Departmental Promotion Committee for each grade or post to recommend a panel of employees for appointment to different posts by promotion in accordance with these Regulations.

(2) The composition of the Departmental Promotion Committee will be the same as that of the Services Selection Committee as laid down in Regulation 12 and the validity of the panel shall be the same as mentioned in Regulation 13.

27. FIELD OF SELECTION FOR PROMOTION

(1) Where one or more posts in a grade are required to be filled by promotion through selection method from employees holding posts in the feeder grade in accordance with the prescribed recruitment rules employees holding the eligible posts and having the prescribed qualifications and experience for promotion shall be considered for promotion if they fall within the zone of consideration.

(2) The following procedure shall be observed while recommending employees for promotion through selection method:

(a) The Departmental Promotion Committee (DPC) shall determine the merit of those being assessed for promotion with reference to the prescribed benchmark and accordingly grade the officers as 'fit' or 'unfit'. Only those who are graded 'fit' by the DPC shall be included and arranged in the select list in order of their inter se seniority in the feeder grade. Those Officers who are graded as 'unfit' by the DPC shall not be included in the select list.

(cid:3) 14

भाग दोन-९०–११८२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ (b) The Departmental Promotion Committees shall also consider the cases of eligible employees who are on foreign service or on study leave.

(c) The instructions issued by the Government from time to time on procedure to be followed in DPC proceedings in respect of Government servants shall mutatis mutandis apply.

Note:- For absorption to the post carrying pay scale of Rs.80000-220000 and above and for which composite method of recruitment is adopted, the benchmark in the overall grading shall be 'Very Good'. In all other cases, the benchmark shall be "Good".

(3) For promotion to non-selection posts, where no bench mark is specified, the criteria for selection shall be seniority-cum-fitness.

(cid:3) 28. ADHOC APPOINTMENTS

In case of immediate necessity when a panel recommended by the Departmental Promotion Committee has been used up, the Appointing Authority may make a purely ad hoc appointment to a post, by appointing the senior most eligible and suitable employee in the feeder grade or post up to a period of six months at a time and not exceeding one year or till a new panel is recommended by the Departmental Promotion Committee whichever is earlier. The ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the RRs.

(cid:3) 29. COMPASSIONATE APPOINTMENTS

Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Chairperson may dispense with the normal procedure of recruitment prescribed in these Regulations and appoint to a Class-III or Class-IV post the legitimate son or daughter or the surviving spouse of an employee of the Board who dies while in service, if the person to be so appointed possesses the prescribed qualifications and experience and is otherwise found suitable subject to the orders/guidelines issued from time to time by the Central Government in this regard.

(cid:3) 30. INTERPRETATION

In the application of these Regulations all the instructions of the Central Government as amended from time to time which are not contrary to any of the provisions of these Regulations and all instructions issued from time to time by the Central Government which cover matters not specifically covered will be followed.

Where a doubt arises as to the interpretation of any of these Regulations, the matter shall be referred to the Chairperson for a decision, whose decision thereon shall be final and binding.

(cid:3) 15 महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ८३

(cid:3) 31. REPEAL AND SAVINGS

All the Regulations namely the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, procedures, practices, and customs corresponding to these Regulations and in force immediately before the commencement of these Regulations are hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the Regulations, procedures, practices, and customs so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these Regulations.

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(cid:3) 16

भाग दोन-९०–११अ८४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ (Refer Regulation 5)

SCHEDULE - I

(Contains RRs for Class I posts) Note : RRs for Class III and Class IV posts approved

by the Board will be appended as Schedules II and III to these Regulations.

17महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ८५ ८६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ८७ ८८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ८९ भाग दोन-९०–१२९० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ९१ भाग दोन-९०–१२अ९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ९३ ९४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ९५ ९६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ९७ भाग दोन-९०–१३९८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ९९ भाग दोन-९०–१३अ१०० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ १०१ १०२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ १०३ १०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ १०५ भाग दोन-९०–१४१०६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ १०७ भाग दोन-९०–१४अ१०८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ १०९ ११० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ १११ ११२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ११३ भाग दोन-९०–१५११४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ११५ भाग दोन-९०–१६११६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ११७ ११८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ ११९ भाग दोन-९०–१७१२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ १२१ भाग दोन-९०–१७अ१२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ १२३ १२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, सप्टेंबर ६, २०२४/भाद्रपद १५, शके १९४६ १२५ .

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Cite this issue. Maharashtra Gazette, Government of Maharashtra, 06 September 2024. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.maharashtra.2024-09-06.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Maharashtra-Shasan-Rajpatra-Part-II/. Archive identifier in.gazette.maharashtra.2024-09-06.Extra-Ordinary_CENTRAL-SECTION_Maharashtra-Shasan-Rajpatra-Part-II.