पंजीकरण संख्या-UA/ DO/ DDN/ 30/2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-22] रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्) ( संख्या-21
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग -अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु०
सम्पूर्ण गजट का मूल्य
3075
1500 भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
211-214
1500 भाग 1 -क-नियम, कार्य- विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
975 भाग 2-आज्ञाएं , विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ - पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
975 भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
199-209
975 भाग 8- सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
स्टोर्स पर्चेज स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
333-क 334
उत्तराखण्ड गजट, 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
तकनीकी शिक्षा विभाग
अधिसूचना
16 अप्रैल, 2021 ई०
संख्या 482 / XLI- A/2021-74/ 17- राज्यपाल, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम , 2005 (अधिनियम संख्या 5 , वर्ष 2005 ) की धारा 30 की उपधारा (1 ) के अधीन बनाये गये उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय प्रथम विनियम, 2018 के विनियम (3.01 ) के उपविनियम (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला प्रौद्योगिकी संस्थान विनियम , 2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियम बनाते हैं: -
!
महिला प्प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विनियम, 2021
1.
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) विनियम, 2021 है ।
(2)
यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
2.
विनियम 22 का संशोधन
महिला प्रौद्योगिकी संस्थान विनियम 2018, (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल विनियम कहा गया है), के नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विनियम 22 में अनिवार्य योग्यता के उपबंधों के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये उपबंध रख दिये जाएगें, अर्थातः-
स्तम्भ -1
स्तम्भ -2
विद्यमांन विनियम
एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम
22(1 ) निदेशकः
22 (1 ) प्राचार्य /निदेशक की सीधी भर्ती के लिए अर्हताएं:-
अनिवार्य योग्यताः
अनिवार्य अर्हताएं:
(i) पीएच.डी. डिग्री तथा प्रासंगिक शाखा में स्नातक अथवा निष्णात (स्नात्कोत्तर) स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष ।
(i) प्रासंगिक इंजीनियरिंग में बी०टेक ० , एम०टेक ० और पीएच०डी० (या समकक्ष) (जो संस्थान में पढ़ाया जा रहा है) । डिग्री अ.भा.त.शि.प./ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एम.एच.आर.डी. द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों से होगी।
(ii) संदर्भित वैज्ञानिक/ व्यवसायी पत्रिकाओं और उद्धरण/ अनुक्रमित में अच्छा प्रकाशन रिकॉर्ड ।
(ii ) पर्यवेक्षक / सह- पर्यवेक्षक के रूप में न्यूनतम दो सफलतापूर्वक पीएच.डी. मार्गदर्शन तथा एस.सी.आई. जर्नलों / यूजीसी/ अ.भा.त.शि.प. अनुमोदित जर्नलों की सूची में न्यूनतम 8 शोध प्रकाशन ।
(iii) अ.भा.त.शि.प. से अनुमोदित तकनीकी संस्थान में प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम 03 वर्षों की सेवा वांछनीय होगी ।
(Hi ) शिक्षण/ शोध / उद्योग का न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव , जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव भाग. 1 ]
335 उत्तराखण्ड गजट , 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
प्रोफेसर के पद के समकक्ष पद पर हो ।
(iv) यूजी /पीजी प्रोजेक्ट और पीएच ०डी० स्तर पर छात्रों का मार्गदर्शन ।
टिप्पणी:
आयु सीमा- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आयु 57 वर्ष से कम हो अथवा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ।
1. यह पद 5 वर्ष के लिए संविदात्मक /प्रतिनियुक्ति प्रकृति का होगा तथा कार्य- निष्पादन के आधार पर इसे एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
2. कार्य- निष्पादन मूल्यांकन संबद्ध विश्वविद्यालय / राज्य सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति के माध्यम से संचालित किया जाएगा ।
3. अंतिम अवधि की समाप्ति के उपरांत, पदधारक अपने उस पूर्व पदनाम में अपने मूल संगठन में वापस पदभार ग्रहण कर लेगा जहां से वह प्रोफेसर / वरिष्ठ प्रोफेसर, यथास्थिति, के रूप में पदनाम के साथ अग्रसर किया गया था ।
आयु सीमा- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से आयु 57 वर्ष से कम हो या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ।
प्रोफेसर के लिए न्यूनतम अर्हताएं
22(2) प्रोफेसरः जो एसोसिएट प्रोफेसर की न्यूनतम अर्हताओं को पूर्ण करता हो और
अनिवार्य योग्यताः
(i ) सीधी भर्ती
(क) प्रासंगिक क्षेत्र में पी.एच.डी. डिग्री तथा प्रासंगिक शाखा में स्नातक अथवा निष्णात (स्नात्कोत्तर) स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष ।
और
(i) प्रासंगिक शाखा में न्यूनतम 10 वर्ष का शिक्षण/ अनुसंधान/ औद्योगिक का अनुभव, जिसमें नियमित पी.एच.डी. की अवधि और अन्य योग्यताएं सम्मिलित नही होगी ।
(ख) शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 3 वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर अथवा समकक्ष पद पर हो ।
और
(ii) पी.एच.डी. के पश्चात् शोध अनुभव का प्रमाण एवं स्वतंत्र रूप से उच्च गुणवत्ता वाले अकादमिक / शोध कार्य को जारी रखने की क्षमता , जिसमें निर्देशित पीएचडी सम्मिलित है ।
(iii) संदर्भित वैज्ञानिक / व्यावसायिक पत्रिकाओं में अच्छे प्रकाशन का रिकार्ड, प्रशंसा पत्र के साथ पेटेंट को प्राथमिकता दी जायेगी।
(ग) एस.सी.आई. जर्नलों/ यूजीसी / अ.भा.त.शि.प. अनुमोदित जर्नलों की सूची में एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर न्यूनतम 6 शोध प्रकाशन तथा प्रोन्नति की पात्रता की तारीख तक पर्यवेक्षक/ सह- पर्यवेक्षक के रूप में न्यूनतम 2 सफलतापूर्वक पीएच.डी. मार्गदर्शन ।
336
उत्तराखण्ड गजट, 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
[भाग 1
आयु सीमा- आयु 55 वर्ष से कम हो ।
अथवा
प्रोन्नति निर्धारित नही है ।
प्रोन्नति की पात्रता की तारीख तक एस.सी.आई. जर्नलों/ यूजीसी/अ.भा.त.शि.प. अनुमोदित जर्नलों की सूची में एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर न्यूनतम 10शोध प्रकाशनं ।
आयु सीमा- आयु 55 वर्ष से कम हो ।
(ii) पदधारकों की प्रोन्नति के लिए
क. प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री तथा प्रासंगिक शाखा में स्नातक अथवा निष्णात (स्नात्कोत्तर) स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष
और
ख. निम्नलिखित सेट में से किसी एक अपेक्षा की पूर्ति कीहो-
बेट संख्या रिषी मार्गदर्शन कुस अनुभा (कों एसोसिएट प्रोफेसर के संवर्ग में वर्जित किया जाना है
अनुक्त (वर्षो में)
जैसा 30 मिनी मुिष्टि
(१0 में से
रक्सीवाई વલો/પૂરી/ થમાવિ अनुदित चर्नरों की सूची में शोध
15
3
6
810
2
2
15
6
3
5 <8
3
16
4
3
810
टिप्पणियां: 360 प्रतिपुष्टि
1. प्रोन्नति की अपेक्षाओं के लिए, अगले स्तर की पात्रता की तिथि तक, प्रति वर्ष प्राप्त प्रतिपुष्टि से सभी पूर्ववर्ती वर्षों की प्रतिपुष्टि को जोड़कर उसके औसत को लिया जाएगा ।
2. ऐसे मामले में जहाँ उम्मीदवार विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिपुष्टि अंक (स्कोर) प्राप्त करने में असफल रहता है तो उसके पूर्ववर्ती वर्षों की प्रतिपुष्टि को विचार के लिए लिया जाएगा, जबकि उनमें से किसी उस एक वर्ष को छोड़ दिया जाएगा जिसमें न्यूनतम प्रतिपुष्टि अंक (स्कोर) प्राप्त हुआ हो ।
:
एसोसिएट प्रोफेसर के लिए न्यूनतम अर्हताएंः 22(3) एसोसिएट प्रोफेसरः जो सहायक प्रोफेसर की न्यूनतम अर्हताओं को पूर्ण करता है और भाग 1 ]
337 उत्तराखण्ड गजट , 22 मई , 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
अनिवार्य योग्यताः
(i) सीधी भर्ती के लिए
(i) प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पीएच.डी. उपाधि ।
(क) प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री तथा प्रासंगिक क्षेत्र में स्नातक अथवा निष्णात (स्नात्कोत्तर) स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष ।
और
(ख) एस.सी.आई. जर्नलों / यूजीसी/ अ.भा.त.शि.प. अनुमोदित जर्नलों की सूची में न्यूनतम कुल 6 शोध प्रकाशन ।
और
(ii) न्यूनतम 8 वर्ष का प्रासंगिक शाखा में शिक्षण / अनुसंधान / औद्योगिक अनुभव, जिसमें पी.डी.एफ. की अवधि सम्मिलित नहीं है और एम.टेक. यदि नियमित उम्मीदवार के रूप में किया गया हो । पी.एच.डी. और अन्य उच्च योग्यता को अधिमान दिया जायेगा ।
(iii) स्वतंत्र रूप से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक/ अनुसंधान कार्य को आगे बढाने की क्षमता का प्रमाण;
(ग) शिक्षण/ शोध/ उद्योग में न्यूनतम 8 वर्ष का अनुभव, जिसमें से न्यूनतम 2 वर्ष का पोस्ट पीएच.डी. अनुभव हो ।
(iv) संदर्भित वैज्ञानिक/ व्यावसायिक पत्रिकाओं संवेतन पत्रिका में अच्छे प्रकाशनों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
आयु सीमा- आयु 50 वर्ष से कम हो ।
आयु सीमा- आयु 50 वर्ष से कम हो ।
प्रोन्नति निर्धारित नही है ।
(ii) पदधारकों की प्रोन्नति के लिए
(क) प्रासंगिक क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री तथा प्रासंगिक शाखा में स्नातक अथवा निष्णात (स्नात्कोत्तर) स्तर पर प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष
और
(ख ) न्यूनतम प्रशिक्षण पूर्ण करना अपेक्षित है (ए.आई.सी. टी.ई. की अधिसूचना के परिशिष्ट 3 अनुसार भारत के राजपत्र असाधारण भाग-तीन अनुभाग-4 , नई दिल्ली दिनांक 01 मार्च 2019)
और
(ग) निम्नलिखित सेट में से कोई एक अपेक्षा को पूर्ण करता हों-
सरके मेंज किए जाने के लिए
की सूरी में शोध न
2
3
1
છR< 3
1
2 338
[भाग 1
उत्तराखण्ड गजट , 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
22(4) सहायक प्रोफेसरः (एजीपी 7000-8000)
सहायक प्रोफेसर के लिए न्यूनतम अर्हताएं पदधारकों की पदोन्नति के लिए
अनिवार्य योग्यताएं:
(क) सहायक प्रोफेसर के पद के लिए विहित अर्हताएं,
और
(ख) न्यूनतम प्रशिक्षण पूर्ण करना अपेक्षित है (एआईसीटीई के परिशिष्ट 3 के अधिसूचना अनुसार भारत के राजपत्र असाधारण भाग-तीन अनुभाग-4, नई दिल्ली दिनांक 01 मार्च , 2019)
और
(ग) निम्नलिखित सेट से किसी एक अपेक्षा की पूर्ति करता हो-
सेट सं.
(i) प्रतिष्ठित संस्थान से सम्बंधित शाखा में पी.एच.डी. उपाधि या समकक्ष लगातार अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ किसी भी डिग्री पर प्रथम श्रेणा (या समकक्ष) में प्रासंगिक शाखा यूजी और पीजी डिग्री से पूर्व एआईसीटीई/ एमएचआरडी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों से डिग्री:
(ii) न्यूनतम 5 वर्ष का प्रासंगिक शाखा में शिक्षण/ अनुसंधान/ औद्योगिक अनुभव;
प्रोफेसर के संवर्ग में अर्जित किए जाने के लिए
सहायक
अनुभव (वर्ष)
अतिरिक्त अर्हता
एस.सी.आई. जनेला/यू.जी.सी./अ.भा. त.शि.प. अनुमोदित जनला की सूची में शेष प्रकाशन
औसत 360 डिग्री प्रतिपुष्टि अंक (10 में से)
5101 8to10
5to< 8
(क) सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान) के पद के लिए विहित अर्हताएं, और
(iii) रेफरेड वैज्ञानिक/ व्यावसायिक जर्नल्स में अच्छा प्रकाशन रिकॉर्ड ।
(ख) न्यूनतम प्रशिक्षण पूर्ण करना अपेक्षित है (एआईसीटीई के परिशिष्ट 3 के अधिसूचना अनुसार भारत के राजपत्र असाधारण भाग-तीन अनुभाग-4 , नई दिल्ली विनांक 01 मार्च, 2019)
आयु सीमा- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आयु 42 वर्ष से अधिक न हो ।
और
(ग) निम्नलिखित सेट में से किसी एक अपेक्षा की पूर्ति करता
सेट सहायक प्रोफेसर (वरिष्ठ मान) के संवर्ग में अर्जित किए जाने के लिए
अनुभव (वर्ष)
सं.
अतिरिक्त
अर्हता
6000 के एजीपी से इन के पैमानों पर प्रोन्नति के लिए मौजूदा संकाय सदस्यों के लिए विधिवत चयन समिति। संस्थान में उचित प्रक्रिया के माध्यम से 3 साल तक बिना व्यवधान और काम करने वालों के लिए 7000 एजीपी, पर उन्नयन ।
एस.सी.आई. जर्नलों / यू.जी.सी./अ.भा. त.शि.प. अनुमोदित जर्नलों की सूची में शेष प्रकाशन
औसत ७० डिग्री प्रतिपुष्टि अंक (10 में से)
4
2
8to10 5to<8
आयु सीमा- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आयु 42 वर्ष से कम हो ।
6000 के एजीपी से इन पैमानों पर मौजूदा संकाय सदस्यों के लिए विधिवत चयन समिति । संस्थान में उचित प्रक्रिया के माध्यम से 3 साल तक बिना व्यवधान और काम करने वालों के लिए 7000 एंजीपी पर उन्नयन ।
22(5) सहायक प्रोफेसर
एजीपी 6000
अनिवार्य योग्यताएं:
किसी भी स्तर पर प्रथम श्रेणी के साथ सम्बंधित
शाखा में बी.ई/ बी.टेक./ समकक्ष और एम. ई.
/ एम. टेक.। सभी उपाधियां ए.आई.सी.टी.ई. / एम.एच.आर.डी. द्वारा अनुमोदित पाठ्यकमों में से हों ।
आयु सीमाः आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आयु 35 वर्ष से कम हो।
सहायक प्रोफेसर के लिए न्यूनतम अर्हताएं
(क) अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी:
प्रासंगिक शाखा में बी.ई./बी.टेक./ बी.एस . और एम.ई. /एम.टेक./एम.एस. अथवा एकीकृत एम.टेक. जिसमें से किसी भी एक डिग्री में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष हो ।
आयु सीमाः आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आयु 35 वर्ष से कम हो ।
भाग 1
339
उत्तराखण्ड गजट , 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
सम्बद्ध विज्ञान और मानविकी में सहायक
प्रोफेसर
एजीपो 6000
आर्थ योग्ताएंः
(i )कोर्स वर्क के साथ पी.एच.डी. या यू.जी.सी. के दिशा निर्देशानुसार नेट/ एस. एल. ई. टी. या अन्य समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा । विज्ञप्ति के समय बोर्ड यू.जी.सी. के दिशानिर्देशों को अंगीकृत कर सकेगा ।
(ii) सम्बन्धित शाखा में एम.एस.सी. तथा प्रथम या अच्छे अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी के साथ बी.एस.सी / समक्ष । सभी डिग्रीयां यूजीसी द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में से हों ।
आयु सीमाः आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आयु 35 वर्ष से कम न हो । योग्य उम्मीदवारों के लिए बोर्ड की अनुमति के साथ निदेशक द्वारा आयु में शिथिलता प्रदान की जा सकती है ।
3.
विनियम 23 का संशोधन
विज्ञान और मानविकी संकाय के लिए न्यूनतम अर्हताएं:
आधारभूत विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के विषयों में संकाय के लिए भर्ती और पदोन्नति की योग्यता यू.जी.सी. की अधिसूचना संख्या F.1- 2/2017 (EC/PS) दिनांक 18 जुलाई 2018 और समय- समय पर जारी की गयी यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी।
टिप्पणीः- जो उम्मीदवार राष्ट्रीय महत्व के संस्थान से स्नातक के पश्चात पी.एच.डी के साथ GATE/ GPAT / CEED हो, सहायक प्रोफेसर के पद हेतु पात्र होंगें ।
आयु सीमाः आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आयु 35 वर्ष से कम हो । योग्य उम्मीदवारों के लिए बोर्ड की अनुमति के साथ निदेशक द्वारा आयु में शिथिलता प्रदान की जा सकती है ।
मूल विनियम के नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विद्यमान विनियम 23 में चयन समिति के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये उपबन्ध रख दिया जाएगा , अर्थात्ः-
स्तम्भ -1 विद्यमान विनियम
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम
अनुबंध II
23 (1 ). निदेशकः
स्कीनिंग-कम मूल्यांकन / चयन समिति का गठन चयन समिति का गठन निम्नानुसार है-
चयन प्रकियाः
1- मुख्य सचिव अध्यक्षः
2- अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/
सचिव तकनीकी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन सदस्य;
3- यू.टी.यू. के कुलपति सदस्यः
चयन समिति की समस्त चयन प्रक्रियाएं चयन समिति की बैठक के तत्काल उपरांत ही पूर्ण की जाएंगी, जिसमें प्राप्तांक प्रारूप और योग्यता के आधार पर की गई सिफारिश, योग्यता के क्रम में चयनित और प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवारों/नामों के पैनल के साथ कार्यवृत्त अभिलिखित किए जाएंगे जिस पर चयन समिति के सभी सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे ।
4- राज्य सरकार द्वारा नामित विषेशज्ञ (2/3) -सदस्य;
340
उत्तराखण्ड गजट, 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
[भाग 1
स्कीनिंग- कम- मूल्यांकन / चयन समिति का गठन
( iv) प्राचार्य/निदेशक तकनीकी संस्थानः
(a) महाविद्यालय प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति की संरचना निम्नवत् होगी:
(1 ) अध्यक्ष के रूप में शासी निकाय का अध्यक्ष ।
(II ) महाविद्यालय के शासी निकाय के दो सदस्य जिनका नामनिर्देशन अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा, जिनमें से एक अकादमिक प्रशासन में विशेषज्ञ होगा ।
(iii) कुलपति द्वारा एक नामिती , जो उच्च शिक्षा प्रबंधन में विशेषज्ञ होगा ।
( iv) तीन विशेषज्ञ, जिनमें महाविद्यालय का प्राचार्य/ निदेशक, एक प्रोफेसर तथा संबंधित संबद्धक विश्वविद्यालय के प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित छह विशेषज्ञों के पैनल में से प्रोफेसर के रैंक के अन्यून एक सुस्थापित शिक्षाविद् (महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा नामित किया जाएगा) सम्मिलित किये जायेंगे ।
(v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/ महिला/दिव्यांगजन श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षाविद्, यदि इन श्रेणियों से संबंधित कोई उम्मीदवार आवेदक है, जिसका नामनिर्देशन सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा द्वारा किया जाएगा ।
(b) बैठक की गणपूर्ति गठित करने के लिए, पांच सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है, जिनमें से कम-से-कम दो सदस्य, तीन विषय विशेषज्ञों में से होंगे ।
उपर्युक्त के कम में प्रस्तावित विनियम के प्रस्तर 23 (1 ) के बिन्दु iv( a) ( i) में सरकार द्वारा निर्णय / संशोधन किया जा सकेगा ।
(a ) महाविद्यालय के प्राचार्य/ निदेशक के पद के लिए चयन समिति निम्नवत् होगीः-
(i) शासी निकाय के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में ।
भाग 1 ]
341 उत्तराखण्ड गजट, 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
23 (2) . संकाय सदस्यः प्रोफेसर , एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसरः
23(2) . अनुबंध II: तकनीकी संस्थान में संकाय सदस्य के लिए स्क्रीनिंग-कम- मूल्यांकन/ चयन समिति का गठनः
(a) निजी महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में वरिष्ठ प्रोफेसर के लिए चयन समिति का गठन निम्नवत् होगा- इन पदों की चयन समिति (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर) निम्नानुसार होंगे-
(i) कुलपति जो समिति का अध्यक्ष होगा;
सम्बद्ध विश्वविद्यालय के कुलपति या राज्य सरकार द्वारा मनोनीत कोई प्रतिष्ठित शिक्षाविद्- अध्यक्ष;
(ii ) एक शिक्षाविद् न्यूनतम दस वर्षों के अनुभव के साथ वरिष्ठ प्रोफेसर / प्रोफेसर के पद से अन्यून न हो, जो कुलाध्यक्ष / कुलाधिपति द्वारा नामिती, जहां भी लागू हो;
संस्थान के निदेशक- उपाध्यक्षः
अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव तकनीकी शिक्षा नामिती ;
(iii) तीन विशेषज्ञ वरिष्ठ प्रोफेसर / प्रोफेसर के पद से कम न हो, सम्बंधित विषय/ क्षेत्र में अनुभव, कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के सम्बंधित वैधानिक निकाय द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से;
बोर्ड द्वारा अनुमोदित विशेषज्ञों की सूची में से 2/3 विशेषज्ञ;
(iv) डीन (वरिष्ठ प्रोफेसर/ प्रोफेसर पद से अन्यून दस वर्ष का अनुभव) जहां भी लागू हो;
एआईसीटीई का नामिती;
एस.सी. / एस. टी. / ओ.बी.सी. के नामिती;
(v) प्रमुख/ अध्यक्ष (वरिष्ठ प्रोफेसर / प्रोफेसर पद से अन्यून दस वर्ष का अनुभव) या विभाग / हितधारक के सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर (वरिष्ठ प्रोफेसर / प्रोफेसर पद से अन्यून दस वर्ष का अनुभव) यदि हैड (प्रमुख) / अध्यक्ष उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूर्ण न करते हों, यदि कोई;
(किसी भी चयन समिति के लिए अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव का नामिती अनिवार्य होगा)
(vi ) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग /अल्पसंख्यक / महिला/ दिव्यांगजन श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षाविद् (वरिष्ठ प्रोफेसर / प्रोफेसर पद से अन्यून दस वर्ष का अनुभव ) , यदि इन श्रेणियों से संबंधित कोई उम्मीदवार आवेदक है , जिसका नामनिर्देशन सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा द्वारा किया जाएगा ।
(b) चार सदस्य, जिसमें दो बाहरी विषय विशेषज्ञ सम्मिलित हों, गणपूर्ति का गठन करेंगे ।
(क) निजी महाविद्यालयों सहित महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर / एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद के लिए चयन समिति II की संरचना निम्नलिखित होगी:
(i ) महाविद्यालय के शासी निकाय का अध्यक्ष अथवा शासी निकाय के सदस्यों के मध्य में से उसका नामिती चयन समिति का अध्यक्ष होगा ।
(ii) महाविद्यालय का प्राचार्य/निदेशक ।
(iii ) महाविद्यालय से संबंधित विषय का विभागाध्यक्ष ।
342
उत्तराखण्ड गजट , 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
[भाग 1
(iv) सम्बद्धक विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति के दो नामिती , जिनमें से एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए । यदि महाविद्यालय को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में अधिसूचित/ घोषित किया गया है, पाँच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के अध्यक्ष के दो नामिती, जो अधिमानतः अल्पसंख्यक समुदायों से होंगे , जिनकी अनुशंसा सम्बद्धक विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा महाविद्यालय के प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा सुझाई गई विशेषज्ञों की सूची में से की जाएगी, जिसमें से एक विषय-विशेषज्ञ होना चाहिए ।
(v) संबंधित विश्वविद्यालय के प्रासंगिक सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित विषय - विशेषज्ञों की सूची से कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा अनुशंसित पांच नामों के पैनल में से महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विषय विशेषज्ञ जो महाविद्यालय से संबद्ध न हों ।
(vi ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्प संख्यक / महिला/ दिव्यांग जन श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षाविद्, यदि इन श्रेणियों से संबंधित कोई उम्मीदवार आवेदक है, जिसका नामनिर्देशन कुलपति अथवा कार्यवाहक कुलपति द्वारा किया जाएगा, यदि चयन समिति के उपर्युक्त सदस्यों में से कोई भी उस श्रेणी से संबंधितं नहीं है ।
(ख) बैठक के लिए गणपूर्ति करने के प्रयोजनार्थ, पांच सदस्य उपस्थित होंगे जिनमें से कम-से-कम दो सदस्य कुल तीन विषय-विशेषज्ञों में से होंगे ।
(ग) सरकारी / सरकार द्वारा सहायता प्राप्त महाविद्यालयों / सरकारी स्वायत्तशासी महाविद्यालयों के लिए सभी स्तरों हेतु शिक्षण पदों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग / शिक्षक भर्ती बोर्ड, जहां लागू है , तीन विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित करेंगे जिसके लिए संबंधित भाग 1 ]
343 उत्तराखण्ड गजट , 22 मई, 2021 ई ० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा । वे राज्य, जहां स्वायत्तशासी संस्थानों में चयन संबंधित शासी बोर्डों को प्राधिकृत किया गया है, ऐसा करना जारी रखेंगे परंतु समिति का गठन अ.भा.त.शि.प. के निर्देशन के अनुरूप होगा ।
4.
32 का
विनियम संशोधन
मूल विनियम के नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विद्यमान विनियम 32 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित विनियम
स्तम्भ-1 विद्यमान विनियम
32. अध्ययन प्रोत्साहन अवकाशः
32. अध्ययन प्रोत्साहन अवकाशः
(a) अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश को निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों के लिए दिया जा सकेगा, अर्थात-
(1 )- भारत या विदेशों में अनुसंधान या उन्नत अध्ययन करने के लिए;
संकाय सदस्य के पास न्यूनतम पांच वर्षों का शिक्षण अनुभव की शर्त के अधीन , तकनीकी शिक्षा और उद्योग के बीच इंटरफेश को प्रोत्साहित करने के लिए , संकाय के सदस्य, उद्योग / व्यावसायिक विकास के लिए छः माह के अध्ययन अवकाश के लिए पात्र होंगे । ऐसा अवकाश, सेवा काल में केवल दो बार ही अनुमन्य होगा ।
(II)- पाठ्यपुस्तकों, मानकों, कार्यों और अन्य साहित्य को लिखने के लिए;
(III)- अपने संबंधित क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए सरकार की उद्योग सम्बंधी और तकनीकी विभागों में जाने. या काम करने के लिए ;
( iv) किसी विश्वविद्यालय, उद्योग या सरकारी विभाग, अनुसंधान प्रयोगशालाओं या किसी अन्य संस्थान में जाना या काम करना;
(v)- कर्मचारीगणों के शैक्षणिक विकास के लिए कोई अन्य प्रयोजन जैसे व्यवस्थापक मण्डल द्वारा अनुमोदित;
(b)- अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात्ः-
(1)- अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसमें छुट्टियां भी शामिल हैं यदि कोई हो, लेकिन बोर्ड शैक्षणिक कर्मचारीगण का प्रोत्साहन अवकाश की अवधि में अनुमन्य, इसके 344
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 22 मई , 2021 ई0 (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
अतिरिक्त अधिकतम 60 दिनों तक कोई अन्य अवकाश, जो सदस्य संस्थान में सेवा की अवधि में अर्जित किया हो, दे सकेगा ।
(ii)- एक सदस्य सामान्य नियमों के अधीन अनुमन्य पूर्ण वेतन और भत्ते का भुगतान किया जायेगा, लेकिन वह भारत में या विदेश में किसी भी यात्रा भत्ता या किसी भी अतिरिक्त भत्ते का अधिकारी नही होगा;
(i )- रिक्ति में कोई स्थानापन्न नियुक्त नहीं की जायेगी और उसका कार्य संकाय के अन्य सदस्यों द्वारा साझा किया जाएगा तथा सदस्यों/ एच.ओ.डी. से इस तरह के प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर अवकाश दिया जायेगा ।
(iv )- शैक्षणिक कर्मचारियों का एक सदस्य देश या विदेश में किसी भी अन्य संगठन के. अधीन अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश की अवधि में कोई भी कार्य नहीं करेगी । कर्मचारियों का ऐसा सदस्य अपने नियमित रोजगार के अतिरिक्त छात्रवृत्ति या फेलोशिप या किसी अन्य तदर्थ मानदेय को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा;
(v)- अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश का लाभ उठाने वाले शैक्षणिक कर्मचारियों के एक सदस्य को ड्यूटी पर लौटने के बाद न्यूनतम तीन साल तक संस्थान की सेवा के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक बांड प्रस्तुतं करना होगा ।
(vi)- बिना किसी अवकाश के संस्थान में 7 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद अध्ययन प्रोत्साहन अवकाश अनुमन्य होगा ।
आज्ञा से,
राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड शासन ।
भाग 1 ]
345 उत्तराखण्ड गजट, 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
In pursuance of the provisions of Clause ( 3) of Article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the English Translation of Notification No. 482 /XLI- A/ 2021-74/17 dated April 16 , 2021 for general information:
NOTIFICATION
April16,2021
No. 482/XLI -A/2021-74/ 17-- In exercise of the powers conferred by sub regulation ( 1) of Regulation (3.01) of the Uttarakhand Technical University , first regulation 2018 made under subsection (1) of section (30) of the Uttarakhand Technical University, Act, 2005 (Act No. 5 of 2005), the Governor is pleased to make the following regulations with a view to amending the Women Institute of Technology Regulation, 2018 .
The Women Institute of Technology (Amendment) Regulation , 2021
Short title and commencement : -
1. (1 ) These regulation may be called The Women Institute of Technology (Amendment) Regulations , 2021
(2). It shall come into force at once .
Amendment of 2 . regulation 22
In the Women Institute of technology Regulation , 2018 (hereinafter referred to as the principal Regulation) for the existing provision of essential qualifications in regulation 22 as set out ir column- I below , the provision as set out in column - II shall be substituted namely:-
Column I
Column II
Existing Regulation
Regulation as hereby substituted
22(1) DIRECTOR:
22(1) Qualifications for Direct Recruitment of
Principal / Director
Essential qualification :
Essential qualification:
(i ) Ph. D. degree and First Class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch;
(i) B. Tech, M.Tech and Ph.D. Degree (or equivalent) in relevant engineering discipline ( which are being taught at the Institute) . The degrees shall be from courses approved by AICTE/Ministry of Human Resources Development, MHRD.
( ii ) At least two successful Ph.D. guided as supervisor/ Co- Supervisor and minimum 8 research publications in SCI journals / UGC / AICTE approved list ofjournals;
(iii) Minimum 15 years of experience in teaching / research/ industry, out of which at least 3 years shall be at the post equivalent to that of Professor.
(ii ) Good publications record in refereed scientific/professional journals and citations /indexed .
Notes:
(iii) Service as Professor at AICTE approved technical Institute for a minimum of 03 years shall be desirable;
1. This position shall be of contractual/deputation in nature for 5 years and may be extended for one more term depending upon the performance.
(iv) Guidance of students at UG/PG project work and at Ph.D. level
2. Performance assessment shall be carried out through a committee appointed by the affiliating university/ state government .
i 346
उत्तराखण्ड गजट , 22 मई, 2021 ई0 (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
[भाग 1
3. After completing the final term, the incumbent shall join back his / her parent organization in the previous designation from where he / she has proceeded with the designation as Professor / Senior Professor as the case maybe .
Age limit Age shall be less than 57 years on the last date of receiving application or as per State Government Rules .
Age limit Age shall be less than 57 years on the last date of receiving application or as perStateGovernment Rules .
Minimum Qualifications for Professor
(i) Direct Recruitment
22 (2) PROFESSOR: who fulfils the minimum requirements of Associate professorand
Essential qualification:
a. Ph . D. degree in relevant field and First class or equivalent at either Bachelor's or Master's level. in the relevant branch .
AND
(i) Teaching/Research/Industrial experience in the relevant discipline for a minimum of 10 years, which does not include the duration of qualifications; regular Ph.D. and other
b. Minimum of 10 years of experience in teaching / research / industry out of which at least 3 years shall be at a post equivalent to that of an Associate Professor.
AND
( ii) Evidence of post- Ph.D. research experience and ability to pursue high. quality academic/research work independently , which includes having guided Ph.D.;
c. At least 6 research publications at the level of Associate Professor in SCI journals / UGC / AICTE approved list of journals and at least 2 successful Ph.D. guided as Supervisor / Co-supervisor till the date of eligibility of promotion .
OR
(iii) Good publications record in refereed scientific/professional journals with citations; patents to be given priority.
At least 10 research publications at the level of Associate Professor in SCI journals / UGC /
AICTE approved list of journals till the date of eligibility of promotion .
Age limit- Age shall be less than 55 Years .
Age limit- Age shall be less than 55 Years
(ii) For Promotion of the Incumbents
Promotion not defined..
a. Ph. D. degree in relevant field and First Class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch .
AND
b. Should have satisfied any one of the below mentioned set of requirements .
SetNa Phill praided
To have acquired in theendroofAsiociateProfessor.
Total (Years) Experience
Exреriение (Years )
Avg 360° feedback soore (out of 10)
Research publicntiacs in SC journals UGC/ AICTE preved list ofjornals
15
1
1
3
6
81010
2
2
15
6
3
5108
16
3
4
81010 भाग 1 ]
347 उत्तराखण्ड गजट, 22 मई, 2021 ई ० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
Note: 360° Feedback
1. The feedback obtained every year , till the date of eligibility of next stage , shall be taken as an average ofall the preceding years added together required for promotions .
2. In case the candidate fails to achieve the maximum feedback score, the subsequent year's may be taken into consideration while dropping the lowest feedback score in any one of the year.
Minimum Qualifications for Associate Professor
(i) For Direct Recruitment
22(3 ) ASSOCIATE PROFESSOR: who fulfils the minimum requirements of Assistant professor and
Essential qualification:
a. Ph.D. degree in the relevant field and First class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch
(i) Ph.D. degree from university. reputed
AND
b. At least total 6 research publications in SCI journals / UGC / AICTE approved list of journals.
AND
(ii) Teaching / Research / Industrial experience in the relevant discipline for a minimum of 08 years ; which does not include the period of Ph.D. and M. Tech . if done as regular candidate. PDF and other higher qualification shall be given preference;
c. Minimum of 8 years of experience in teaching / research / industry out of which at least two years shall be Post Ph.D. experience .
Age limit- Age shall be less than 50 Years
(iii) Evidence of ability to pursue high quality academic/research work independently;
( ii) For Promotion of Incumbents
(iv) Good publications record in refereed scientific/professional journals paid journals shall not be considered;
a. Ph . D. degree in relevant field and First class or equivalent at either Bachelor's or Master's level in the relevant branch .
AND
Age limit- Age shall be less than 50 Years
Promotion not defined.
b. Should have completed minimum training requirements (as per Annexure III of AICTE NOTIFICATION, The Gazette of India, Extra ordinary, Part -III , Section -4 ,, New Delhi , the 1st March , 2019).
AND
c. Should have satisfied any one of the below mentioned set of requirements .
Set No. To kave acquired in the cadre ofAssistant Prosessor (SelectionGrade)
Avg 360 feedlack sevce (out of18)
Kaperience (Yours)
Research publications in SCX journals UGC AICTE approved list of journals
510 <8
3
1
8to10
2
3
Minimum Qualifications for Assistant Professor
22(4) ASSISTANT PROFESSOR: Academic GradePay 7000 and8000
For Promotion of Incumbents
Essential qualification :
(a) Qualifications as prescribed for the post of Assistant Professor (Senior Scale) AND
(iv) Ph.D. Degree or equivalent in the concerned discipline from a reputed Institute, preceded by a UG and PG 348
उत्तराखण्ड गजट, 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01, 1943 शक सम्वत्)
[भाग 1
(b) Should have completed minimum training requirements (as per Annexure III of AICTE NOTIFICATION, The Gazette of India, Extra ordinary, Part- III , Section -4,, New Delhi , the 1st March, 2019).
Degree in the relevant discipline in First Class (or equivalent) at either degree with consistently good academic record; All degrees to be from courses approved by AICTE/MHRD.
AND
(c) Should have satisfied any one of the below mentioned set of requirements:
(v) Teaching/Research/ Industrial experience in the relevant discipline for a minimum of5 years;
To have acquired in the cadre of Assistant Professor
No.
Additional Qualification
360
Research publication in Avg
Experience (Years)
SCI joumals/UGC /AICTE approved list of
(vi) Good publications record in refereed scientific/professional journals;
feedback score (out of 10 )
joumals
8to10 8 to10
5to<8
(a) Qualifications as prescribed for the post of Assistant Professor (Selection Grade) AND
(b) Should have completed,minimum training requirements (as per Annexure III of AICTE NOTIFICATION , The Gazette of India, Extra ordinary, Part- III, Section -4,, New Delhi , the 1st March , 2019). AND
Age limit- Age shall be less than 42 years on the last date of receiving application .
(c) Should have satisfied any one of the below mentioned set of requirements:
No
To have acquired in the cadre ofAssistant Professor (Senior Scale)
Additional Qualification
Experience (Years)
Avg. 360 feedback
publication in joumals/UGC approved list of score ( out of 10)
Research SCI /AICTE journals
8to10
5to<8 The promotion to these scales from AGP of 6000 be done by duly constituted selection committee for existing faculty members . Upgradation to 7000 AGP for those who have worked in the Institute for 3 years without break and having applied through proper process of the Institute.
Age limit- Age shall be less than 42 years on the last date of receiving application .
The promotion to these scales from AGP of 6000 be done by duly constituted selection committee for existing faculty members . Up gradation to 7000 AGP for those who have worked in the Institute for 3 years without break and having applied through proper process ofthe Institute.
22(5) ASSISTANT PROFESSOR: AGP 6000
Minimum Qualifications for direct recruitment as an Assistant Professor
Essential qualification :
(
a) Engineering / Technology
( ii ) B.E./B.Tech/equivalent and M.E./MTech . in the concerned discipline with a First Class at either level . All degrees to be from courses approved by AICTE/MHRD
B. E./B . Tech . / B. S. and M. E. / M. Tech . / M. S. or Integrated M. Tech . in relevant branch with first class or equivalent in any one of the degrees.
Age limit Age shall be less than 35 years onthe last date of receiving application.
Age limit - Age shall be less than 35 years on the last date of receiving application .
ASSISTANT PROFESSOR IN ALLIED SCIENCE AND HUMANITIES :
Qualifications for Faculties in Science and Humanities
AGP 6000
Essential qualification: -
The qualifications for recruitment and promotions for faculty in the disciplines of Basic Sciences, Social Science and Humanities shall be as per the UGC Notification No. F.1- 2/2017 (EC/PS) Dated 18th July, 2018 and UGC guidelines issued from time to time .
(i) Ph.D. with course work or as per UGC guidelines along with NET/SLET or any equivalent exam passed. Board may adopt the guidelines of UGC at the time of advertisement .
भाग 1 ]
349 उत्तराखण्ड गजट, 22 मई , 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
Note: Candidates who have done Ph.D. after the Bachelor's Degree from institution of National importance with GATE/GPAT/ CEED shall be eligible for the post of Assistant Professor .
(ii) M.Sc. in the concerned discipline preceded by B.Sc./equivalent with a First Class or Good Second. All degrees to be from courses approved by UGC .
Age limit - Age shall be less than 35 years on the last date of receiving application . The age may be relaxed by director with the permission of Board for deserving candidates .
Age limit - Age shall be less than 35 years on the last date of receiving application. The age may be relaxed by director with the permission of Board for deserving candidates.
Amendment of 3. regulation 23
In the principal Regulation for the existing provision of selection committee in regulation 23 as set out in column- I below , the provision as set out in column -II shall be substituted: -
Column I
Column II
Existing Regulation
Regulation as hereby substituted
Annexure- II
23(1) Director
The composition of selection committee as under:
Constitution of Screening cum Evaluation / Selection Committee :
Selection Proceedings:
1. Chief Secretary - Chairperson
2. Additional Chief Secretary/Principal Sec./Secretary, Technical Education , Government of Uttarakhand , Member;
3. Vice Chancellors of UTU -Member;
All the selection procedures of the selection committee shall be completed immediately after the selection committee meeting itself, wherein, minutes are recorded along with the scoring Proforma and recommendation made on the basis of merit with the list of selected and waitlisted candidates / Panel of names in order of merit, duly signed by all members of the selection committee .
4. Experts (02/03 ) nominated by the State Government- Member
Constitution of Screening cum Evaluation / Selection Committee
(IV) . Technical Institution Principal / Director
(a) The Selection Committee for the post of College Principal shall have the following composition:
i) Chairperson of the Governing Body as Chairperson.
ii) Two members of the Governing Body of the college to be nominated by the Chairperson of whom one shall be an expert in academic administration .
iii) One nominee of the Vice- Chancellor who shall be an expert in Management of Higher Education .
iv) Three experts consisting of the Principal / Director of a college, a Professor and an accomplished educationist not below the rank of a Professor (to be nominated by the Governing Body of the College) out of a panel of six experts approved by the relevant statutory body of the affiliating University concerned.
350
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
v) An academician representing SC/ST/OBC/ Minority/Women/Differently- abled categories , if any of candidates representing these categories is the applicant, to be nominated by the Vice- Chancellor of the affiliating University .
(b ) To constitute the quorum for the meeting , five of which at least two must be from out of the three subject- experts shall be present .
In order of above said in para. 23 (1 ) of proposed byelaws , point IV (a) ( i ) may be decided/amended by the government as follows: -
(a) The Selection Committee for the post of College Principal/Director shall have the following composition:
i. Chairperson or Vice-Chairperson of the Governing Body as Chairperson .
23(2) FACULTY MEMBERS : Associate Professor and Professor Professor, Assistant
23(2) Annexure- II Constitution of Screening cum Evaluation / Selection Committee III For Faculty Members in Technical Institutions:
The Selection committee of these posts (Professor, Associate Professor and Assistant Professor ) shall be as below:
a) The Selection Committee for the post of Senior Professor in Colleges , including Private Colleges shall have the following composition:
( i ) Vice Chancellor who shall be the Chairperson of the Committee.
i.Vice Chancellor of Affiliating University or any eminent academician of repute nominated by State Government Chairperson
ii... Director of the Institute Chairperson Vice
(ii ) An academician not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years experience who is the nominee of the Visitor/Chancellor, wherever applicable .
iii . Nominee of Additional Secretary/ Chief Principal Secretary/ Secretary, Technical Education
iv. Two/Three Experts from the list of experts approved by Board
V. Nominee of AICTE
( iii ) Three experts not below the rank of a Senior Professor/Professor with a minimum of ten years ' , experience in the subject/field concerned nominated by the Vice-Chancellor out of the panel of names approved by the relevant statutory body of the university.
vi . Nominee of SC/ST/OBC
(iv) Dean (not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years experience ) of the faculty , whereverwher applicable . experience of the faculty,
(Nominee of Additional Secretary/Principal Chief Secretary/ Secretary shall be mandatory for any selection committee)
(v) Head/ Chairperson (not below the rank of Senior Professor/Professor with minimum ten years experience) or Senior-most Professor (not below the rank of Senior Professor/Professor, with a minimum of ten years ' experience) of the Department/School , in case Head/ Chairperson does not fulfil the above requirement, if any.
(vi) An academician (not below the rank of a Senior Professor/Professor with minimum ten years experience) representing SC/ ST/OBC/ Minority / Women/ Differently-abled categories , if any of candidates representing these categories as the applicant, to be nominated by the Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee do not belong to that category .
भाग 1 ]
351 उत्तराखण्ड गजट , 22 मई , 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
(b) Four members , including two outside subject experts, shall constitute the quorum .
a) The Selection Committee II for the post of Assistant Professor /Associate Professor and Professor in Colleges , including Private Colleges shall have the following composition:
(i) Chairperson of the Governing Body of the college or his/her nominee from among the members of the Governing body to be the . Chairperson of the Selection Committee.
(ii ) The Principal/ Director of the College .
(iii ) Head ofthe Department of the concerned subject inthe College .
(iv) Two nominees of the Vice-Chancellor or Acting Vice Chancellor of the affiliating university of whom one should be a subject- expert . In case of colleges notified / declared as a minority educational institution, two nominees of the Chairperson of the college from out of a panel of five names , preferably from the minority communities , recommended by the Vice-Chancellor or Acting Vice- Chancellor of the affiliating university from the list of experts suggested by the relevant statutory body of the college, ofwhom one should be a subject- expert .
v) Two subject-experts not connected with the college to be nominated by the Chairperson of the governing body of the College out of a panel of five names recommended by the Vice-Chancellor or Acting Vice Chancellor from the list of subject experts approved by the relevant statutory body of the University concerned.
(vi ) An academician representing SC / ST / OBC / Minority / Women / Differently- abled categories , if any of candidates representing these categories is the applicant , to be nominated by the Vice-Chancellor or Acting Vice Chancellor, if any of the above members of the selection committee does not belong to that category.
(b) To constitute the quorum for the meeting, five of which at least two must be from out of the three subject experts shall be present .
(c) For all levels of teaching positions for Government / Government Aided Colleges / Government Autonomous Colleges , the State Public ServicesCommission / Teacher Recruitment Boards wherever applicable must invite three subject experts , for which the concerned University be involved in the selection process , by respective appointing authority. The states , where selection in autonomous institutes have been authorized to respective Board of Governors, shall continue but constitution of committee shall be same as directed by AICTE .
352
उत्तराखण्ड गजट, 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
[भाग 1 Amendment of 4 . regulation 32
In the principal Regulation for the existing regulation 32 as set out in column- I below , the regulation as set out in column- II shall be substituted: -
Column I
Column II
Existing Regulation
Regulation as hereby substituted
32. Sabbatical Leave
32. Sabbatical Leave
(a) . The Sabbatical leave may be granted for one or more of the following objects , namely:
i. To conduct research or advanced studies in India or abroad;
ii . To write textbooks , standards , works and other literature;
To encourage interface between technical education and industry, the faculty members shall be entitled to sabbatical leave of six months for working in industry / professional development, subject to the condition that the faculty has a teaching experience of minimum five years . Such leave, however , shall be available to a teacher only twice in his / her teaching career .
iii . To visit or work in Industrial concerns and technical departments of the Government to gain practical experience in their respective fields ;
or iv. To visit or work in a University, Industry Government department, research laboratories or any other Institutes;
v. Any other purpose for the academic development of the staff member, as approved by the Board of Governors .
(b). The grant of sabbatical leave shall be subject to the following conditions , namely:
i. The period of sabbatical leave shall not exceed one year at a time including vacations , if any, but the Board may grant, in addition, any other leave up to a maximum of 60 days which the member might have earned during the service at the Institute.
ii. A member of the academic staff shall , during the period of sabbatical leave, be paid full salary and allowances as admissible under the normal rules but he/she shall not be entitled to any travelling allowance or any extra allowances in India or abroad;
No substitute shall be appointed in the vacancy and his/her work shall be shared by the other members of the faculty and leave be granted on getting such certificate from the members /HOD.
iv. A member of the academic staff shall not undertake, during the period of sabbatical leave, any appointment under any other organization in India or abroad. However, such a member of the staff भाग 1 ]
353 उत्तराखण्ड गजट , 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
shall be free to receive a scholarship or fellowship or bursary or any other adhoc honorarium other than his/her regular employment ;
V. A member of the academic staff availing sabbatical leave shall furnish a bond in the prescribed form to serve the Institute for a minimum period of three years on return toduty.
vi. Sabbatical leave is admissible after completion of 7 years of service in the Institute without any break.
ByOrder,
RADHA RATURI , Additional Chief Secretary, Technical Education , Government of Uttarakhand.
पी० एस ०यू० (आर०ई० ) 21 हिन्दी गजट / 198 -भाग 1-2021 (कम्प्यूटर /रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/DO/ DDN/30/ 2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम, कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
May13,2021
No. 180 /UHC/Stationery/ 2021 -- The Hon'ble High Court of Uttarakhand has been pleased to close theRegistry of the Hon'ble High Court on 15.05.2021 ( Saturday) .
ByOrders of Hon'ble the Chief Justice, Sd/-
I/cRegistrarGeneral.
211-ख 212
[भाग 1 -क उत्तराखण्ड गजट , 22 मई , 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
CHARGE CERTIFICATE
(Taking over on promotion )
May07,2021
No. 2194 /UHC/Admin.A/2021 -- CERTIFIED that the charge of office of the Assistant Registrar , High Court of Uttarakhand , Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of 07.05.2021, in compliance of Notification 173 /UHC /Admin . (A)/2021 dated 06.05.2021 of the High Court of Uttarakhand , Nainital .
MOOLENDRA SINGH SIROHI ,
RelievingOfficer.
Countersigned,
Illegible,
I/ C Registrar General,
HighCourt of Uttarakhand , Nainital .
CHARGE CERTIFICATE
(Taking over on promotion)
May07, 2021
No. 2195 /UHC /Admin.A/2021 -- CERTIFIED that the charge of office of the Assistant Registrar , High Court of Uttarakhand, Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of 07.05.2021 , in compliance of Notification 173 / UHC /Admin. (A) /2021 dated 06.05.2021 of the High Court of Uttarakhand , Nainital .
ATULYA MANI TRIPATHI ,
RelievingOfficer.
Countersigned,
Illegible,
I/C Registrar General,
HighCourtof Uttarakhand , Nainital .
भाग 1 -क]
213 उत्तराखण्ड गजट, 22 मई , 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 19.43 शक सम्वत्)
CHARGE CERTIFICATE
(Taking over on promotion)
May07,2021
No. 2196 / UHC/ Admin.A/ 2021 -- CERTIFIED that the charge of office of the Assistant Registrar , High Courtof Uttarakhand , Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of 07.05.2021 , in compliance of Notification 173 / UHC/Admin . (A) /2021 dated 06.05.2021 of the High Court of Uttarakhand , Nainital .
NAUBAHAR SINGH ,
RelievingOfficer.
Countersigned,
Illegible,
I/C Registrar General,
High Court of Uttarakhand , Nainital .
CHARGE CERTIFICATE
(Taking over on promotion)
May07,2021
No. 2197 / UHC/Admin.A/2021 --CERTIFIED that the charge of office of the Assistant Registrar, High Court of Uttarakhand , Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of 07.05.2021 , in compliance of Notification 173 /UHC/Admin . ( A) /2021 dated 06.05.2021 of the High Courtof Uttarakhand , Nainital .
ALOK TRIPATHI ,
RelievingOfficer.
Countersigned,
Illegible,
I/C Registrar General,
HighCourt ofUttarakhand , Nainital .
214
उत्तराखण्ड गजट , 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
[भाग 1-क
CHARGE CERTIFICATE
(Taking over on promotion )
May07, 2021
No. 2198/UHC/Admin.A/2021 -- CERTIFIED that the charge of office of the Assistant Registrar, HighCourt of Uttarakhand , Nainital has been taken over by the undersigned in the forenoon of 07.05.2021 , in compliance of Notification 173 /UHC/Admin . ( A)/2021 dated 06.05.2021 of the High Court of Uttarakhand , Nainital .
RAJENDRA SINGH DEOPA,
RelievingOfficer.
Countersigned,
Illegible,
I/C Registrar General,
HighCourtofUttarakhand , Nainital .
पी०एस ०यू० (आर० ई० ) 21 हिन्दी गजट / 198- भाग 1 - क-2021 (कम्प्यूटर / रीजियो) । मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO/DDN/30/2021-2023
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मेरे शैक्षिक प्रमाण - पत्रों में गलती से मेरी माता का नाम फराह कुलसूम दर्ज हो गया है, जबकि उनका वास्तविक नाम कुलसुम फराह (KULSUM FRAH ) है । भविष्य में उन्हें इसी नाम से जाना जाये ।
समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं ।
लमआ ज़हरा काज़मीं पुत्री नवेद मुशर्रफ निवासिनी 139 ए, भूमिया खेरा मंदिर के पास सत्ती मौहल्ला रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।
199-ट 200
[भाग 8 उत्तराखण्ड गजट, 22 मई, 2021 ई 0 (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
कार्यालय नगर निगम , रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)
सार्वजनिक सूचना
नगर निगम रूद्रपुर ट्रेड लाइसेंस उपविधि
18 दिसम्बर, 2020 ई०
पत्रांक 525 / कर0 अनु० / 2020-21- उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 541 के अन्तर्गत नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक लाईसेंसो को नगर निगम रूद्रपुर के बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर लाईसेंस /पंजीकरण शुल्क दरें निर्धारित की जानी है। अतः नगर निगम रुद्रपुर के अधिसूचना क्षेत्र के परिधि में आने वाली सामान्य जनता या फिर जिस पर इस अधिरोपित कर का प्रभाव पड़ने वाला है उनसे आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जाते है । लिखित आपत्ति एवं सुझाव इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर को सम्बोधित करते हुये नगर निगम कार्यालय के कक्ष सं0-13 में स्थापित ड्राप बाक्स में प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक डाले जा सकते है । नियत तिथि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
परिभाषाः-
1. यह उपविधि नगर निगम रूद्रपुर की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों को नियन्त्रण करने हेतु लाईसेसिंग एवं अन्य शुल्क उपविधि वर्ष 2019-20 कहलायेगी , जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
(क ) अधिनियम - अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 ( यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड ) से है ।
(ख ) नगर निगम सीमा से तात्पर्य नगर निगम रुद्रपुर सीमा जो शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है ।
(ग ) नगर आयुक्त नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम रूद्रपुर के नगर आयुक्त से है।
(घ) महापौर- महापौर का तात्पर्य नगर निगम रुद्रपुर के निर्वाचित महापौर (मेयर ) से है।
( ड ) बोर्ड - बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम रूद्रपुर के बोर्ड से है ।
(च) लाईसेसिंग अधिकारी लाईसेसिंग अधिकारी का तात्पर्य नगर निगम रुद्रपुर के नगर आयुक्त एवं उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी ( यथा अपर नगर आयुक्त/ उप नगर आयुक्त/ सहायक नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी / कर अधीक्षक आदि ) से है ।
2. नगर निगम रुद्रपुर की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति व्यवसाय करने का पात्र तभी होगा , जब वह इस हेतु नगर निगम रुद्रपुर कार्यालय में निर्धारित शुल्क का भुगतान कर लाईसेंस प्राप्त कर ले।
3. इस उप नियम के अन्तर्गत लाईसेंस की अवधि प्रति वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च ( वित्तीय वर्ष ) के लिये वैध होगी ।
भाग 8]
201 उत्तराखण्ड गजट , 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
}
4. प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी के लिए इन उपविधियों के अधीन नगर निगम रुद्रपुर कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रतिवर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 30 जून तक लाईसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
5. लाईसेसिंग अधिकारी या उनके प्रतिनिधि को लाईसेंस निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवयायिक दुकान / प्रतिष्ठान/हास्पिटल/नर्सिंग होम/एजेन्सी/ कम्पनी / प्रशिक्षण केन्द्र आदि के निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाईसेंसिंग अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी जो कि निरीक्षक पद की श्रेणी से कम न हो , से जाँच कराने पर ही लाईसेंस निर्गत करेगा ।
६. लाईसेसिंग अधिकारी को इन उपविधियों के अधीन खान- पान से सम्बन्धित व्यवसाय होटल, दुकान हलवाई, सब्जी विक्रेताओं आदि की दुकानों के निरीक्षण के समय पाई जाने वाली गन्दगी के विरूद्व अथवा सड़ी- गली फल सब्जियों को रखने व विक्रय करने के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा मानव अनुपयोगी पदार्थ को नष्ट करने का अधिकार होगा।
7. प्रत्येक व्यापारी को चाहिये कि वह नगर निगम रुद्रपुर कार्यालय से लाईसेंस प्राप्त करने हेतु फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 30 जून तक निर्धारित प्रारूप में. आवेदन करेगा और व्यवसाय हेतु आवश्यक शुल्क जमा कर लाईसेंस प्राप्त कर सकेगा।
8. इन उपविधियों के अधीन खान पान से सम्बन्धित व्यवसायों , दुकानों के अगल बगल व सागनें प्रवेश द्वार के समक्ष दुकान का कूड़ा व ऐसी अनुप्रयुक्त गन्दी वस्तुयें रखनें , प्रदर्शित करने व फैंकने का अधिकार नहीं होगा , जो सामाजिक दृष्टि से हानिकारक या जनस्वास्थ्य के विपरीत हों , इसके उल्लंघन पर उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 तथा अन्य नियमों , उपविधियों तथा मा० उच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन ०जी०टी०) के अनुसार दंडात्मक कारवाई की जायेगी ।
9. लाईसेंस धारक यदि अपने लाईसेंस का नवीनीकरण फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 30 जून तक नहीं कराता है , तो विलम्ब शुल्क/अर्थदण्ड व्यवसाय हेतु निर्धारित कुल लाइसेंस शुल्क का 5 प्रतिशत प्रति पखवाडा ( 15 दिन ) की दर से लाईसेंस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा, एवं अधिकतम विलम्ब शुल्क/अर्थदण्ड कुल लाइसेंस शुल्क का दो गुना होगा , जिसकी वसूली भू- राजस्व की भाँति की जा सकेगी । विलम्ब शुल्क हेतु दिनांक की गणना 01 अप्रैल से की जायेगी।
10. कोई व्यक्ति / लाईसेंस धारक अपना व्यवसाय समाप्त करेगा तो अपना लाईसेंस निरस्त करने हेतु रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर प्रार्थना पत्र मार्च माह के अन्तिम सप्ताह के पूर्व प्रस्तुत करेगा जिसमें लाईसेंस अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराकर लाईसेंस निरस्त किया जा सकेगा।
11. इस उपविधि के किसी प्रावधान के बारे में राज्य सरकार यदि सन्तुष्ट है , कि उपविधि के किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, अथवा कोई प्रावधान जनहित में नही है, तो उक्त प्रावधान को परिष्कृत करने / छूट देने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।
202
उत्तराखण्ड गजट , 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
[भाग 8
12. नगर निगम सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय नही करेगा, जिस पर राज्य सरकार / शासन द्वारा पूर्ण निषेध किया जा चुका है।
13. केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य विधिनिहित संस्था के द्वारा निगम में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाईसेंस इन उपविधियों से भिन्न होगें ।
14. नगर निगम रूद्रपुर की सीमा के अन्तर्गत लगने वाले मेलों में अस्थाई व्यवस्मय की दरें जो व्यवसाय सूची में नहीं है, उनकी लाईसेंस की दरें नगर निगम रुद्रपुर के नगर आयुक्त द्वारा तय की जा सकेगी ।
15. नर्सिंग होम, हॉस्पिटल , क्लीनिक आदि से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण (ट्रीटमेन्ट) अनिवार्य रूप से बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु अधिकृत व्यक्ति/ संस्था/कम्पनी द्वारा करवाना होगा । खुले में या ट्रंचिंग ग्राउण्ड में उक्त वेस्ट फेंकने पर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई की जायेगी।
16. बैंकट हॉल / होटल को स्वच्छता के सम्बन्ध में समय - समय पर नगर निगम के द्वारा बनाये गये नियमों / उपनियमों व SWM (सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ) नियम 2016 तथा मा० उच्च न्यायालय /राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ( एन०जी०टी० ) के आदेशों का पालन प्रत्येक दशा में करना होगा।
17. नगर निगम के नगर आयुक्त, या उनकै द्वारा अधिकृत कर्मचारी को किसी भी समय किसी भी व्यवसाय /दुकान आदि के लाईसेंस का परीक्षण करने का अधिकार होगा ।
18. नगर निगम द्वारा जारी किये गये कुछ लाईसेंसो में यदि भारत सरकार / राज्य सरकार / अन्य द्वारा रजिस्ट्रेशन /लाईसेंस निर्मित होता हो तो उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही नगर निगम के रजिस्ट्रेशन/ लाईसेंस जारी कियें जायेगें।
19. ट्रांसपोटर्स / मोटर वाहन सेल्स एवं सर्विस आदि फुटपाथ सडक पर कोई वाहन खड़ा / सर्विस आदि नहीं करेगा ।
20. पेट्रोल/डीजल आयेंल कम्पनी द्वारा वितरण स्थल पर वाहन को तेल भराने हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था एवं शौचालय/पानी आदि की व्यवस्था भी करनी होगी ।
21. धुलाई/लान्ड्री, हेतु पानी की निकासी प्राविधानिक तरीके से अपनायी जाये।
22. प्रत्येक व्यवसायी/लाइसेंन्स धारक को स्वच्छ भारत मिशन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा किसी भी तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद यथा पॉलीथीन , प्लास्टिक के गिलास , चम्मच, एवं थर्माकोल आदि के उत्पादों का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा । उल्लंघन किये जाने पर एन०जी०टी०, मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड एवं राज्य सरकार के आदेशों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
23. व्यवसायों के लाइसेन्स हेतु ऑन लाइन आवेदन WWW.NAGARSEWA.UK.GOV.IN के माध्यम से किया जा सकता है ।
203
उत्तराखण्ड गजट , 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
भाग 8]
क्र० प्रस्तावित दरे ( वार्षिक)
मद का विवरण
सं० 1500.00
बैंकेट हॉल/मैरेज हॉल
1. होटल लॉजिग
1000.00
20 बेड तक 1500.00
20 से 30 बेड तक 2500.00
30 से 40 बेड तक 3000.00
40से अधिक बेड तक 4000.00
2. 03स्टार होटल 6000.00
04स्टार होटल 8000.00
05 स्टार होटल 250.00
3. रेस्ट्रोरेंट नॉन AC 1000.00
4. रेस्ट्रोरेंट AC 6000.00
5. रेस्ट्रोरेटं बार/बियर पब सहित नॉन AC 7500.00
6. रेस्ट्रोरेट AC बार/ बियर पब सहित
हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम 2000.00
7 हॉस्पिटल/नर्सिंग होम/मेटरनिटी होम ( 1-20 बैड तक) 5000.00
हॉस्पिटल/ नर्सिंग होम (21-50 बैड तक) 6000.00
हॉस्पिटल नर्सिंग होम (51-100 बैड तक) 8000.00
10. हास्पिटल/ प्रसुति गृह (101 बैड से उपर ) मल्टिस्पेशलिस्ट 500.00
हॉस्पिटल
11. एक्स-रे सेंटर 1500.00
12. पैथोलाजी सेन्टर 2000.00
13. डाईग्नोस्टिक सेन्टर/x- Ray अल्ट्रासाउण्ड/सी०टी० स्केन, पैथोलाजी
2500.00
सेन्टर सहित
14. डाईग्नोस्टिक सेन्टर / x - Ray अल्ट्रासाउण्ड/ सी० टी० स्केन, पैथोलाजी 250.00
सेन्टर , एम०आर०आई ० सहित
15. मेडिकल शॉप /आयुर्वेदिक शॉप/ पतंजली स्टोर 1000.00
2.6. डेन्टल क्लीनिक 1000.00
17. प्राईवेट क्लीनिक 500.00
18. यूनानी/आयुर्वेदिक/होम्योपैथिकक्लिनिक
204
[भाग 8
उत्तराखण्ड गजट , 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
वैटनरी हॉस्पिटल 500.00
19.
20. फिजियोथैरेपी क्लीनिक/ योगा केन्द्र 500.00
परिवहन
21. ट्रान्सपोर्ट (बिना ग्राहन के एजेन्सी ) 500.00
22. ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी वाहन सहित 700.00
23, मिनी बस 500.00
24. ई- रिक्शा 300.00
25. रिक्शा 100.00
26. हाथ ठेला 100.00
27. बोट (नाव) लाइसेन्स 200.00
28. बस 500.00
500.00
29. ट्राली/पानी टेंकर
500.00
30. अन्य चार पहिया वाहन व्यवसायिक प्रयोग हेतु सभी वाहन
(इंजन चलित)
2000.00
31. मोटर साईकल / स्कूटर ऐजेन्सी सेल्स / सर्विस
32. मोटर वाहन एजेन्सी सेल्स अथवा सर्विस 4000.00
100.00
33. साईकिल की दुकान सेल्स अथवा सर्विस
100.00
34. रिक्शा की दुकान सेल्स अथवा सर्विस
35. वर्कशाप/ कार , ट्रक, बस , ट्रेक्टर रिपेयर 500.00
ऑटो उपकरण 500.00
36.
100.00
37. ताँगा, बुग्गी , लाईसेंस
पेट्रोलियम
2000.00
38. पेट्रोल/डीजल (ऑयल कम्पनी)
1000.00
39. डीजल पेट्रोल पम्प ( फीलिंग स्टेशन )
40. 200.00
मोबिल आयल आदि फुटकर विक्रेता
500.00
41. कैरोसीन, स्प्रिट , एसिड विक्रेता
500.00
42. जनरेटर डीजल व्यवसायिक दुकान
अन्य व्यवसाय
500.00
43. मोटर ट्रेनिंग स्कूल
100.00
44. आटा चक्की
205
उत्तराखण्ड गजट , 22 मई , 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
भाग 8]
45. आटा मिल /धान मिल
46. घुलाई गृह /ड्राईक्लीनर /लान्ड्री
47. कैटरिंग लाइसेंस
48. साबुन फैक्ट्री
49. आईसक्रीम फैक्ट्री , कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर फैक्ट्री
50. कबाड़ी
51. चूना भट्टी
52.
1. जूते, कपडें, शोरूम ब्रांडेड-
2. जूते, कपडें , शोरूम नॉन ब्रांडेड
53. लोहा व्यापारी , टिम्बर , सीमेंन्ट, रेता , ईट , पत्थर, मारबल , टाइल्स, सेनेटरी , हार्डवेयर , आदि फुटकर विक्रेता।
54. बिजली का सामान विक्रेला
55 . हेयर कटिंग सैलून
56. हेयर कटिंग सैलून AC
57. स्पा.
ब्यूटी पार्लर
58.
कुकिंग गैस एजेन्सी ( LPG )
59.
60. जनरल स्टोर ( थोक )
61. जनरल स्टोर
62. किराना स्टोर
टेलरिंग शॉप
63.
कोयला थोक विक्रेता
64.
65. मसाला मिल/पल्स ग्राइण्डर
66. ज्वैलर्स की दुकान
1. ब्रांडैड
2. नॉन ब्रांडैड
67. विज्ञापन एजैन्सी/ग्लोसाइन/फ्लैक्स
68. डेयरी फार्म / घी एण्ड मिल्क डेयरी
भूसा स्टोर
69.
70. केबिल/डिश टी०वी० ऑपरेटर
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
1000.00
200.00
500.00
200.00
1000.00
500.00
200.00
500.00
1000.00
500.00
1000.00
800.00
500.00
500.00
500.00
500: 00
1500.00
500.00
1000.00
500.00
500.00
1000.00 206
[भाग 8
उत्तराखण्ड गजट , 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
17 आर्किटेक्ट कन्सलटेन्ट विधि, चार्टेट एकाउन्टेंट , आर्किटेक्ट, कन्सलटेन्ट विधि , चार्टेट एकाउन्टेट, कॉस्ट एकाउन्टेट
72. फाईनैन्स कम्पनी चिट फण्ड
73. गोदाम
74. इन्श्योरेंस कम्पनी प्रति शाखा
75. आईस फैक्ट्री
76. टैन्ट हाउस
77. न्यूज पेपर विक्रेता
78. फर्टीलाईजर शॉप
79. मिठाई की दुकान
80. मिठाई की दुकान AC रेस्ट्रों के साथ
81. सब्जी/फल की दुकान
82. सब्जीफल की आढ़त
83. देशी शराब की दुकान
84. अग्रेजी शराब की दुकान
85. शराब गोदाम
86.
भैंसा मांस की दुकान
बकरा मांस की दुकान
सुअर मांस की दुकान
87. मुर्गा मांस /अण्डा विक्रेता की दुकान
88. मछली विक्रेता
89. फर्नीचर का शोरूम
90. फर्नीचर की दुकान
91. मेला- प्रदर्शनी-अस्थाई बाजार ( प्रतिमाह शुल्क)
92. लाईट/साउण्ड डी०जे० की दुकाने
एम्पलीफायर (वाहन द्वारा ) लाउडस्पीकर प्रचार / 93.
1-साईकिल/दोपहिया पर लाउड स्पीकर से प्रचार- प्रसार
2- रिक्शा पर लाउड स्पीकर से प्रचार-प्रसार
3- टुक टुक/ तिपहिया वाहन से प्रचार - प्रसार
4- फोर व्हीलर से प्रचार - प्रसार
5- थ्री/फोर व्हीलर पर एल०३०डी० के माध्यम से प्रचार-प्रसार
1000.00
6000.00
500.00
12000: 00
500.00
500.00
200.00
200.00
200.00
1000.00
250.00
500.00
6000.00
12000.00
5000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
300.00
1000.00
500.00
25.00 रु० प्रतिदिन
50.00 रु० प्रतिदिन
250.00 रु० प्रतिदिन
500.00 रु० प्रतिदिन
500.00 रु० प्रतिदिन भाग 8]
207
उत्तराखण्ड गजट, 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01, 1943 शक सम्वत्)
94. बैण्ड मास्टर की दुकान
95.
1000.00 रु०
500.00 फोटो स्टूडियो/विडियो फिल्म मेकर/ साईबर कैफे/विडियो गेम पॉर्लर / सी०डी ०, डी० वी०डी० शॉप
96. प्रिंटिंग प्रेस
97. कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र फ्रेन्चाईजी प्राप्त
अन्य कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (व्यक्तिगत )
98. कम्प्यूटर शॉप /हार्डवेयर साफ्टवेयर
99. कोचिंग सेन्टर रजिस्टर्ड फ्रेन्चाईजी प्राप्त
कोचिंग सेन्टर रजिस्टर्ड ( व्यक्तिगत)
मोबाईल टावर प्रति टावर
100.
101. लोहार
102. पोल्ट्री फार्म
103. धर्मकाँटा
104. उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय
105. मेला एंव प्रर्दशनी हेतु अस्थाई लाईसेंस ( नगर निगम के स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली भूमि पर)
व्यायामशाला/जिम/हैल्थरिसोर्ट ( इन्डोर ) 106.
107. प्रोपर्टी डीलर
108. प्राईवेट स्कूल कक्षा 5 तक ( प्राईमरी )
प्राईवेट स्कूल कक्षा 8 तक (जूनियर हाईस्कूल ) 109.
प्राईवेट स्कूल कक्षा 10 तक (हाईस्कूल ) 110.
प्राईवेट स्कूल कक्षा 12 तक (इण्टरमीडियट) 111.
चाय की दुकान/जूस स्टाल / पान खोख , फड़ 112.
113, कॉटन मशीन
शुगरकेन जूस
1.14.
फैबरीकेट्रर्स इन्जीनियरस / वैल्डिंग मशीन 115.
कम्प्रैशर पंचर संबधी
116.
होस्टल/पेइंग गेस्ट
117.
1 से 20 बेड़ तक
20से 40 बेड तक
1000.00
1000.00
200.00
500.00
2000.00
500.00
2000.00
100.00
500.00
500.00
500.00
1.00 रु० प्रति ० वर्ग मी० प्रतिदिन
500.00
1000.00
1000.00
1500.00
2000.00
2500.00
200.00
100.00
100.0
1200.00
100.00
1000.00
2000.00 208
[भाग 8
उत्तराखण्ड गजट , 22 मई , 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943 शक सम्वत्)
40से अधिक बेड
ढाबा ( भोजनालय )
118.
ठेला व्यवसायी
119.
120. लकड़ी टाल
121. आरा मशीन
खराद मशीन/ दाब मशीन/ बरमा मशीन 122.
डेटिंग पेटिंग वर्क शॉप
123.
एक्सपेलर/ पिराई मशीन
124.
125. वाहनों की धुलाई
126. एटीएम बैंक (ऑफ साइट )
127. एटीएम (ऑन साइट )
बिल्डर्स / रजिस्टर्ड
128.
ठेला (स्वीट्स , आइस क्रीम व फूड आईटम ) 129.
बिस्कुट बेकरी
130.
कन्फेक्शनरी
131.
बुक डिपो/पब्लिशर/स्टेशनरी आपूर्तिकर्ता 132.
अनाज, तिलहन, चीनी- गुड, खांडसारी विक्रेता 133.
चूडी विक्रेता
134.
ऊन हॉजरी शॉप
135.
136. टेलीविजन , एयर कंडीशनर , रेफ्रिजरेटर, वाशिग मशीन व अन्यं इलैक्ट्रीकल एवं इलेक्ट्रोनिक एप्पलाइसेंस शोरूम
वॉचक्लॉक रिपेयर /सेलर
137.
मोबाइल फोन आउटलेट
138.
सुपर मार्केट/ मेगा मार्ट
139.
शॉपिग मॉल /कॉम्पलेक्स
140.
सिनेमा हॉल
141.
मल्टीप्लेक्स
142.
पौधों की नर्सरी
143.
2,000円
3000.00
500.00
200.00
500.00
700.00
500.00
500.00
700.00
500.00
1000.00
2000.00
500.00
200.00
300.00
500.00
500.00
500.00
200.00
500.00
1000.00
200.00
500.00
5000.00
2000.00
1000.00
2000.00
200.00 209
शक सम्वत्)
उत्तराखण्ड गजट, 22 मई, 2021 ई० (ज्येष्ठ 01 , 1943
भाग 8
2000.00
फैक्ट्री लघु-
144.
मध्य-
5000.00 दीर्घ-
10000.00 145. गैस पाइप लाइन
दण्ड
नगर निगम सीमान्तर्गत तैयार की गयी उपरोक्त उपविधियों के किसी भाग/अंश का उल्लघंन होने पर प्रथम बार में लाइसेंन्स शुल्क की 10 प्रतिशत धनराशि या न्यूननम रू0 50.00 व अधिकतम रू 0 1000 अर्थदण्ड देय होगा एवं द्वितीय बार उल्लंघन पर लाइसेंन्स शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि या न्यूनतम रू० 100.00 व अधिकतम रू0 2,000.00 अर्थदण्ड देय होगा तथा तीसरी बार में लाइसेंन्स शुल्क की 30 प्रतिशत धनराशि या न्यूनतम रू 0 200.00 व अधिकतम रू0 3000 अर्थदण्ड देय होगा। पुनः उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंन्स निरस्त कर दिया जायेगा। अर्थदण्ड की वसूली भू- राजस्व के भाँति की जा सकेगी।
जय भारत सिंह,
रामपाल सिंह, महापौर, नगर निगम, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगरः ।
नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर ।
पी० एस० यू० (आर० ई० ) 21 हिन्दी गजट /198 - भाग 8-2021 (कम्प्यूटर /रीजियो) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उन्ड, रुड़की ।