पंजीकरण संख्या- UA/ DO/DDN /30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की
खण्ड-25 ] रुड़की , शनिवार, दिनांक 02 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्) [ संख्या-09
विषय-सूची
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग -अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें
विषय
वार्षिक चन्दा
पृष्ठ संख्या
रु० सम्पूर्ण गजट का मूल्य
3075
1500
243-273
भाग 1 -विज्ञप्ति-अवकाश , नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
भाग 1 -क-नियम , कार्य - विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
71-76
1500
975 भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण
975 भाग 3 -स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र , नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया
975 भाग 4 -निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड
975 भाग 5- एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड
975 भाग 6 -बिल , जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट
भाग 7- इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां
975 भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
103-106
975
स्टोर्स पर्चेज- स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि
1425
243-क 244
उत्तराखण्ड गजट, 02 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
भाग 1
विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस
राजस्व परिषद , उत्तराखण्ड
विज्ञप्ति
27 अक्टूबर, 2023 ई ०
पत्रांक 4799 /तीन-101 / चक 0 सं0 / 2017-18 - उत्तराखण्ड शासन , राजस्व अनुभाग -3 , देहरादून के शा०सं०-636 / XVIII ( 3 ) / 2023-03 ( 10 ) / 2016, दिनांक 18 अक्टूबर 2023 से प्राप्त अनुमति के क्रम में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ ०प्र० अधिनियम संख्या-5 , सन् 1954) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा-6 की उपधारा (1 ) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति संख्या -83 / 31- A- 813-1954 - Rev(A) दिनांक19 अक्टूबर 1956 द्वारा यथाप्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं , चन्द्रेश कुमार, संचालक चकबन्दी , उत्तराखण्ड, देहरादून जनपद हरिद्वार , तहसील - रूड़की के सम्बन्ध में उपर्युक्त अधिनियम की धारा-4 (2 ) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-65 /48-83(591 ) , दिनांक 25.10.1985 में आंशिक संशोधन करते हुये तहसील रूड़की के निम्नलिखित ग्राम को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक करते हुये ग्राम की विज्ञप्ति को एतद्वारा निरस्त करता हूँ:-
क्र०सं ०
ग्राम का नाम
तहसील
परगना
जनपद 1
2
3
4
5 1
माहपुर
रुड़की
मंगलौर
हरिद्वार
चन्द्रेश कुमार,
आयुक्त एवं सचिव /
संचालक , चकबन्दी,
उत्तराखण्ड , देहरादून ।
पर्यटन अनुभाग -1
अधिसूचना
05 नवम्बर, 2023 ई ०
संख्या-172855 / VI / 2023- नई उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2023-30 की ऑपरेशनल गाईडलाइन्स-2023 (Operational Guidelines ) अधिसूचना संख्या-157508 , दिनांक 27 सितम्बर , 2023 को निर्गत की गयी । नई उत्तराखण्ड पर्यटन नीति 2023-30 में किये गये संशोधन के दृष्टिगत, उक्त ऑपरेशनल गाईडलाइन्स-2023 के प्रस्तर -2 में तद्नुसार Institutional Mechanism के अन्तर्गत District Level Committee for Tourism (DLCT) कमेटी के गठन से सम्बन्धित प्राविधान को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-
District Level Committee for Tourism ( DLCT) shall be constituted at each district for physical verification and monitoring. This committee shall issue the verification report ( on project progress , completion , COD, etc. ) for the unit claiming subsidies and incentives . Constitution of DLCT shall be as follows :
Chief Development Officer (Chairperson)
General Manager, DIC भाग 1 ]
245 उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
District Tourism Development Officer (Member Secretary)
Any other officer nominated by Chairperson
अतः ऑपरेशनल गाईडलाइन्स-2023 (Operational Guidelines ) के अधिसूचना संख्या -157508 , दिनांक 27 सितम्बर , 2023 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय । शेष प्राविधान यथावत रहेंगी ।
आज्ञा से , सचिन कुर्वे, सचिव ।
पशुपालन अनुभाग -1
अधिसूचना
प्रकीर्ण
02 फरवरी , 2024 ई ०
संख्या 135/XV- 1 / 21 /2 (6 )/ 2006- राज्यपाल, ' भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके , " उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली , 2021 " में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-
उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 है । (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
नियम 5 का संशोधन
2. उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा सेवा नियमावली, 2021 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है ) में नियम 5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (iii) ( iv) और (v) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेगें, अर्थात्ः-
स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(iii ) संयुक्त निदेशक/ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/ परियोजना निदेशक/ रोग अनुसंधान अधिकारी / रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद:-
(iii) संयुक्त निदेशक / मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/ परियोजना निदेशक / रोग अनुसंधान अधिकारी /रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद:-
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी / वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी/ डिप्टी रजिस्ट्रार / उप निदेशक में से, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा 15 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/ पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 में से, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा 15 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।
246
उत्तराखण्ड गजट, 02 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
(iv) उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी / पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 / समकक्ष पद
(iv) उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी / उप निदेशक /वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी / डिप्टी रजिस्ट्रार /समकक्ष:-
उत्तराखण्ड राज्य के पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी के ऐसे स्थाई सदस्यों में से, जिन्होनें भर्ती के वर्ष को इस रूप में न्यूनतम 08 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो , अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।
उत्तराखण्ड राज्य पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2 के ऐसे स्थाई सदस्यों में से, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 08 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ।
(v) पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2 (v) पशु चिकित्सा अधिकारी ।
नियम 8 का संशोधन
3. मूल नियमावली के नियम 8 में "पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2" शब्द के स्थान पर " पशुचिकित्सा अधिकारी " शब्द रख दिये जायेंगे ।
नियम 15, का संशोधन
4. मूल नियमावली के नियम 15 में पार्श्व शीर्ष में " पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2" शब्द के स्थान पर " पशुचिकित्सा अधिकारी " शब्द रख दिये जायेंगे ।
नियम 16 का संशोधन
5. मूल नियमावली के नियम 16 में पार्श्व शीर्ष सहित " पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2 " शब्द के स्थान पर " पशुचिकित्सा अधिकारी" शब्द रख दिये जायेंगे ।
नियम 17 का संशोधन
6. मूल नियमावली में नीचे दिये गये विद्यमान नियम 17 के उपनियम (1 ) के खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ-1
स्तम्भ-2
विद्यमान खण्ड
एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ख) संयुक्त निदेशक/ समकक्ष पद एवं उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/ उप निदेशक/ वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी /डिप्टी रजिस्ट्रार पदों पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए , ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।
(ख) संयुक्त निदेशक / समकक्ष पद एवं उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी / पशु चिकित्सा अधिकारी, ग्रेड-1 / समकक्ष पदों पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए , ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी ।
नियम 19 का संशोधन
7. मूल नियमावली के नियम 19 के उपनियम (1 ) एवं (4) में " पशुचिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2" शब्दों के स्थान पर "पशुचिकित्सा अधिकारी " शब्द रख दिये जायेंगे ।
नियम 20 का संशोधन
8. 20(1 ) मूल नियमावली में , नीचे दिये गये विद्यमान नियम 20 के उपनियम (1 ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः- भाग 1]
247
उत्तराखण्ड गजट, 02 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
स्तम्भ-1
वर्तमान उपनियम
स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1 ) पशु चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी / उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/ उप निदेशक/डिप्टी रजिस्ट्रार/ निदेशक / परियोजना निदेशक/ रोग संयुक्त अनुसंधान अधिकारी / रजिट्रार उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद् के पद पर नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष होगी ।
(1) पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-2, पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-1 / उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/संयुक्त निदेशक / परियोजना निदेशक/ रोग अनुसंधान अधिकारी/ रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद् के पद पर नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष होगी ।
परिशिष्ट "क" का संशोधन
9. मूल नियमावली में विद्यमान परिशिष्ट " क" के स्थान पर निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्ः-
परिशिष्ट "क"
(नियम-4(2)और 23(2)
क्र.सं.
पदनाम
1 निदेशक
2 अपर निदेशक
3
वेतनमान
पदोंकी संख्या
01 रू0-144200-218200 लेवल-15
04 रू0-123100-215900 लेवल-13
36 रु0-78800-209200 लेवल-12
संयुक्त निदेशक / मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी / परियोजना निदेशक /रोग अनुसंधान अधिकारी / रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड पशु चिकित्सा परिषद्
4
150 रू0-67700-208700 लेवल-11
वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी / उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी / उप निदेशक /डिप्टी रजिस्ट्रार
5 पशु चिकित्सा अधिकारी
311 रु0-56100-177500 लेवल-10
आज्ञा से,
डा ० बी ० वी ० आर ० सी ० पुरुषोत्तम ,
सचिव ।
248
उत्तराखण्ड गजट, 02 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the Constitution of India , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.135/XV-1 /21 / 2 ( 6)/2006 Dated- February 02 , 2024 for general information .
NOTIFICATION
Miscellaneous
February 02, 2024
No.135 /XV-1 / 21 /2 ( 6 )/2006 --In exercise of the powers conferred by the provisions to article 309 of the " Constitution of India " , the Governor is pleased to make the following Rules with a view to further amending the Uttarakhand Veterinary Service Rules , 2021 .
The Uttarakhand Veterinary Service (Amendment) Rule , 2024
Short title and commencement-
1. ( 1 ) These rules may be called The Uttarakhand Veterinary Service (Amendment) Rules , 2024 .
(2) They shall come into force at once .
Amendment of Rule- 5
2. In the Uttarakhand Veterinary Service Rules , 2021 (thereinafter referred to as the principal rules) in existing rule 5 for the clauses ( iii ) (iv) and (v) , set out in column 1 below, the clauses as set out in column 2 shall be substituted ; namely: - Column- 1
Column-2
Existing Clause
Clause as hereby Substituted
(iii) 'Joint Director/ Project Director/Disease officers/Registrar , Veterinary Investigating Uttarakhand Council/Chief Veterinary Officers ' -
(iii ) ' Joint Director/ Chief Veterinary Officers ' -/ Project Director/Disease Investigating officers /Registrar , Uttarakhand : Veterinary Council/ By promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, from amongst substantively appointed Deputy Chief Veterinary Officer/ Senior Veterinary Officer/ Deputy Registrar/Deputy Director who have completed 07 years of service as such on the first day of year of recruitment and have completed total 15 years of continuous service .
By promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, from amongst substantively appointed Deputy Chief Veterinary Officer/ Veterinary Officers Grade- 1 who have completed 7 years of service on the first day of recruitment year on the said post and have completed total 15 years of continuous service .
(iv) Deputy Chief Veterinary Officer/ Veterinary Officer Grade - 1/ Equivalent post.
(iv) Deputy Chief Veterinary Officer /Deputy Director/ Senior Veterinary Officer / Deputy Registrar/ Equivalent post-
By promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent Veterinary Officers who have completed minimum 08 years of continuous service as such on the first day of year of recruitment.
By promotion on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, from amongst substantively appointed permanent Veterinary Officers Grade-2 who have completed minimum 08 years of continuous service on the first day of recruitment year in the said post .
भाग 1 ]
249
उत्तराखण्ड गजट, 02 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
(v) Veterinary Officers Grade - 2
Amendment of Rule 8
Amendment of Rule 15
Amendment of Rule 16
Amendment of Rule 17
Column-1
Existing clause
(B) Promotion to the posts of ' Joint Director/Equivalent post and Deputy Chief Veterinary Officer/ Veterinary Office Grade-1/ Equivalent post shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through a selection committee comprising the following the following members : -
Amendment of Rule 19
(v) Veterinary Officers
3. In Rule 8 of the principal rules for the words "Veterinary Officers Grade -2 " the word "Veterinary Officers " Shall be Substituted.
4. In Rule 15 of the principal rules in marginal head for the words " Veterinary Officers Grade- 2" the word "Veterinary Officers " Shall be Substituted.
5. In Rule 16 of the principal rules including marginal head for the words "Veterinary Officers Grade -2 " the word " Veterinary Officers" Shall be Substituted.
6. In the principal rules for clause (B) of sub rule (1 ) of existing rule- 17, the clause as set out in column 2 shall be substituted; namely:-
Column-2
Clause as hereby Substituted
(B) Promotion to the posts of ' Joint Director/Equivalent post and Deputy Director/ Senior Veterinary Officer/ Deputy Registrar /Equivalent post shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through a selection committee comprising the following the following members : -
7. In Rule 19 of the principal rule in sub rule (1) and (4) for the words " Veterinary Officers Grade - 2 " the words " Veterinary Officers " shall be Substituted.
250
उत्तराखण्ड गजट, 02 मार्च, 2024 ई 0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
Amendment of Rule 20
Column-1
Existing Sub rule
[भाग 1
8. In the principal rules , for sub rule ( 1 ) of existing rule 20 set out in column 1 below, the sub rule as set out in column 2 shall be substituted; namely: -
Column-2
Sub rule as hereby Substituted
(1) The person appointed on the post of Veterinary Officer , Senior Veterinary Officer/ Deputy Chief Veterinary Officer/ Deputy Director/ Deputy Registrar , Joint Director / Project Director /Disease Investigating Officer/ Registrar , Uttarakhand Veterinary Council shall be placed on probation for a period of two year .
(1) The person appointed on the post of Veterinary Officer Grade - 2 , Veterinary officer Grade - 1/Deputy Chief Veterinary Officer/Joint Director/ Project Director/Disease Investigating officer/Registrar , Uttarakhand Veterinary Council shall be placed on probation for a period oftwo year.
Amendment of Appendix 'A'
9. In the principal rules, for the existing Appendix 'A' , the following Appendix shall be substituted; namely: -
Appendix "A"
(Rule-4(2) and 23(2))
S.N.
NAME OF THE POST
1 Director
2 Additional Director
3 Joint Director/ Chief Veterinary Officer/ Project Director/Disease Investigating Officers/ Registrar Uttarakhand Veterinary Council
4 Senior Veterinary Officer /Deputy Director/ Deputy Registrar/ Deputy Chief Veterinary Officer/ Equivalent post
5 Veterinary Officer
PAY BAND/GRADE PAY
NO. OF POSTS
01 144200-218200 , Level - 15
04 123100-215900 , Level - 13
36 78800-209200,08700 Level - 12
150 67700-208700 , Level - 11
311
Level- 10
56100-177500 ,
ByOrder, DR . B.V.R.C. PURUSHOTTAM , Secretary.
भाग 1 ]
251
उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-5
अधिसूचना
08 फरवरी , 2024 ई०
संख्या 39 ( 1 ) /XXVIII ( 5 )/ 2024- ( E - 67261 ) - राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 में अग्रेतर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं: -
उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024
संक्षिप्त नाम
1
और प्रारम्भ
(1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 है (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
2
उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली, 2014 में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 की तालिका के स्थान पर स्तम्भ- 2 में दी गयी तालिका रख दी जाएगी, अर्थात्:-
नियम 10 का संशोधन
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम
क्र० सं० पद का नाम न्यूनतम आयु
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
क्र०सं ० पद का नाम
अधिकतम
अधिकतम आयु
1
प्रोफेसर 30 वर्ष
2
30वर्ष
एसोसिएट प्रोफेसर
3
30वर्ष 1 प्रोफेसर
न्यूनतम आयु 30 वर्ष
आयु 62वर्ष
2
30वर्ष 62वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर
45वर्ष
असिस्टेन्ट प्रोफेसर
आज्ञा से,
डा० आर० राजेश कुमार , सचिव ।
Inpursuance of the provisions of Clause (3 ) of article 348 of ' the Constitution of India' , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.39 ( 1 ) /XXVIII ( 5 ) /2024-( E -67261 ) Dehradun , Dated: February 08 , 2024 for general information.
NOTIFICATION
February08, 2024
No.39 ( 1 ) /XXVIII ( 5 )/ 2024- ( E - 67261 ) --In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttarakhand Medical Education Service Rules , 2024, 252
उत्तराखण्ड गजट, 02 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
The Uttarakhand Medical Education Service (Amendment) Rules , 2024
Short title and commencement
1 ( 1 ) These rules may be called the Uttarakhand Medical Education Service (Amendment) Rule , 2024
(2) It shall come into force at once .
rule10 Amendment of 2 In Uttarakhand Medical Education Service Rules , 2024, for existing Table of rule 10 as set out in column 1 below, the Table as set out in column 2 shall be substituted , namely:-
Column- 1 Existing rules
of MinAge
Column-2 Rule hereby substituted
Max Age
S. No
Name Post
30Yrs
1. Professor
30Yrs
2. Associate Professor
3.
30Yrs
of MinAge MaxAge S. No
Name Post
1. Professor 30Yrs 62Yrs
2.
30Yrs 62Yrs Associate Professor
45Yrs
Assistant Professor
By Order,
DR . R. RAJESH KUMAR ,
Secretary.
गृह अनुभाग -1 अधिसूचना
15 फरवरी , 2024 ई0
संख्या 190832 /XX- 1 /2024 - E- 61056/ 2023- राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम , 2007 (अधिनियम संख्या 01 , वर्ष 2008 ) की धारा 3 सपठित 87 की उपधारा (1 ) के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा नियमावली , 2018 (समय- समय पर यथा संशोधित ) में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-
उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा (संशोधन ) नियमावली , 2024
1. (1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ
शाखा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024 है ।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
नियम 8 का संशोधन
2. उत्तराखण्ड पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2018 (समय- समय पर यथा संशोधित) (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) , में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 8 के उपनियम (क) (1 ) (छ) , उपनियम (ख) (1) (ख),ख(1 )(ग), ख(1 )(घ), ख (1 ) (ड), उपनियम (ग) (1 ) (ग) एवं उपनियम (घ) (ख),(घ) (ग) , (घ)(घ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात्ः- भाग 1 ]
253 उत्तराखण्ड गजट, 02 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
स्तम्भ-2
स्तम्भ-1
विद्यमान नियम
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क)(1 ) (छ) विगत पांच वर्षों की अवधि में:-
(1) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो, या
(2) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो , या
(3) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों, या
(4) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो ।
(ख) (1 ) (ख) विगत पांच वर्ष का सेवाभिलेख संतोषजनक अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हों ।
(ख) (1 )(ग) विगत पांच वर्ष में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो एवं दीर्घ दण्ड न मिला हो ।
(ख) (1 )(घ) विगत पांच वर्ष में कोई क्षुद्र दण्ड न मिला हो ।
(ख) (1 ) (ड) विलोपित
(क) (1 ) (छ) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई से विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो , विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक कोई लघु दण्ड न मिला हो , विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक 10 या उससे अधिक छुद्र दण्ड न मिला हो एवं विगत 05 वर्षों में सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो । (ख)(1 ) (ख) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई से विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक कोई लघु दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक 10 या उससे अधिक छुद्र दण्ड न मिला एवं विगत 5 वर्षों में सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो ।
बन्द लिफाफे की कार्यवाही आदि की प्रक्रिया तत्समय प्रचलित एवं समय- समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनोदश / अधिनियम आदि के अनुसार की जायेगी । आपराधिक / अनुशासनात्मक प्रकरणों में दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लम्बित हो अथवा विभागीय अपील करने की अवधि व्यतीत न हुयी हो तथा यदि आपराधिक /अनुशासनात्मक प्रकरणों में किसी कर्मी को प्रदत्त दण्ड़ के विरूद्ध प्रकरण माननीय न्यायालयों / माननीय लोक सेवा अधिकरणों में विचाराधीन है तो सम्बन्धित कार्मिकों के चयन परिणाम के सम्बन्ध में पदोन्नति हेतु गठित विभागीय चयन समिति अपने विवेक के अनुसार कार्यवाही करेगी ।
परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो, ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रकिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/ अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/ अभियोग में दण्डित होता है, तो सम्बंधित कर्मी को रिट याचिका दायर करने का अधिकार होगा , परन्तु यदि सम्बंधित कर्मचारी निर्धारित समयावधि में याचिका दायर कर विभाग को सूचित करने में असमर्थ रहता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा । यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/ विभागीय कार्यवाही/ रिट 254
उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 12. 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
(ख) (1 ) (ग) विलोपित
(ख) (1 ) (घ) विलोपित
(ख) (1 ) (ड) विलोपित
याचिका/ अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/ विभागीय कार्यवाही/ अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके सम्बंध में विचार किया जायेगा तथा उनका चयन परिणाम लिफाफे में सील बन्द कर दिया जायेगा। जांच / विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही निर्णय के सादृष्य सम्बंधित कर्मी का सील- बन्द लिफाफा खोला जायेगा । निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा ।
(ग)(1 ) (ग) विगत पांच वर्षों की अवधि में:-
(1) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो, या
(2) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, या
(3 ) कोई लघु दण्ड न मिला हो, या
(4) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो ।
(ग)(1 )(ग) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई से विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक कोई लघु दण्ड न मिला हो , विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक 10 या उससे अधिक छुद्र दण्ड न मिला हो एवं विगत 5 वर्षों में सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो । बन्द लिफाफे की कार्यवाही आदि की प्रक्रिया तत्समय प्रचलित एवं समय- समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनोदश /अधिनियम आदि के अनुसार की जायेगी । आपराधिक / अनुशासनात्मक प्रकरणों में दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लम्बित हो अथवा विभागीय अपील करने की अवधि व्यतीत न हुयी हो तथा यदि आपराधिक /अनुशासनात्मक प्रकरणों में किसी कर्मी को प्रदत्त दण्ड़ के विरूद्ध प्रकरण माननीय न्यायालयों /माननीय लोक सेवा अधिकरणों में विचाराधीन है तो सम्बन्धित कार्मिकों के चयन परिणाम के सम्बन्ध में पदोन्नति हेतु गठित विभागीय चयन समिति अपने विवेक के अनुसार कार्यवाही करेगी ।
परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो, ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/ अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही/ अभियोग में दण्डित होता है, तो सम्बंधित कर्मी को रिट याचिका दायर करने का अधिकार होगा, परन्तु यदि सम्बंधित कर्मचारी निर्धारित समयावधि में याचिका दायर कर विभाग को सूचित करने में असमर्थ रहता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा । यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/ विभागीय कार्यवाही / रिट याचिका/ अभियोग परीक्षा प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो भाग 1 ]
255 उत्तराखण्ड गजट, 02 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
लम्बित अपील /विभागीय कार्यवाही/ अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके सम्बंध में विचार किया जायेगा तथा उनका चयन परिणाम लिफाफे में सील बन्द कर दिया जायेगा । जांच/ विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही निर्णय के सादृष्य सम्बंधित कर्मी का सील बन्द लिफाफा खोला जायेगा । निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा ।
(घ) (ख) विगत पांच वर्षों का सेवाभिलेख संतोषजनक अर्थात प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य अंकित न हो ।
(घ)(ग) विगत पांच वर्षों में कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो एवं दीर्घ दण्ड न मिला हो ।
(घ)(घ) विगत पांच वर्ष में कोई लघु दण्ड न मिला हो ।
(घ) (ख) चयन वर्ष की प्रथम जुलाई से विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक सेवा अभिलेख संतोषजनक हो अर्थात् कोई प्रतिकूल वार्षिक मंतव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक कोई लघु दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक 10 या उससे अधिक छुद्र दण्ड न मिला हो एवं विगत 5 वर्षों में सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो । बन्द लिफाफे की कार्यवाही आदि की प्रक्रिया तत्समय प्रचलित एवं समय- समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनोदश / अधिनियम आदि के अनुसार की जायेगी । आपराधिक / अनुशासनात्मक प्रकरणों में दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लम्बित हो अथवा विभागीय अपील करने की अवधि व्यतीत न हुयी हो तथा यदि आपराधिक / अनुशासनात्मक प्रकरणों में किसी कर्मी को प्रदत्त दण्ड़ के विरूद्ध प्रकरण माननीय न्यायालयों /माननीय लोक सेवा अधिकरणों में विचाराधीन है तो सम्बन्धित कार्मिकों के चयन परिणाम के सम्बन्ध में पदोन्नति हेतु गठित विभागीय चयन समिति अपने विवेक के अनुसार कार्यवाही करेगी ।
परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित हो तो, ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि परीक्षा प्रक्रिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/ अस्वीकृत हो जाती है अथवा विभागीय कार्यवाही / अभियोग में दण्डित होता है, तो सम्बंधित कर्मी को रिट याचिका दायर करने का अधिकार होगा, परन्तु यदि सम्बंधित कर्मचारी निर्धारित समयावधि में याचिका दायर कर विभाग को सूचित करने में असमर्थ रहता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा । यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/ विभागीय कार्यवाही/ रिट याचिका/ अभियोग परीक्षा प्रक्रिया 256
उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
(घ)(ग ) विलोपित ।
(घ) (घ ) विलोपित ।
के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/ विभागीय कार्यवाही/ अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में अन्य अभिलेखों के आधार पर उनके सम्बंध में विचार किया जायेगा तथा उनका चयन परिणाम लिफाफे में सील बन्द कर दिया जायेगा । जांच / विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही निर्णय के सादृष्य सम्बंधित कर्मी का सील- बन्द लिफाफा खोला जायेगा । निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्याशा में पदोन्नति प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा ।
नियम 10 का संशोधन
3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान नियम 10 के उपनियम (1 ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात्ः-
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1 ) आरक्षी चालक पाठ्यक्रम हेतु चयनित आरक्षी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर आरक्षी चालक की रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्ति आदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्गत किये जायेगें ।
(1 ) आरक्षी चालक पाठ्यक्रम हेतु चयनित आरक्षी द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर आरक्षी चालक की रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्ति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेगें । जिस आरक्षी का एक बार मोटर परिवहन पुलिस में आवंटन हो जायेगा उसे संवर्ग परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी ।
नियम 14 का संशोधन
4. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 14 के उपनियम (1 ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात्ः-
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
( 1 ) वरिष्ठता के आधार पर मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु आरक्षी चालक की वरिष्ठता सूची निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर निर्धारित की जायेगीः-
(क) मौलिक नियुक्ति की तिथि ।
(ख) मौलिक नियुक्ति की तिथि एक (1 ) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली 2002 (समय- समय पर यथा संशोधित) के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ अवधारित की जायेगी कि किसी भाग 1 ]
257 उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
ही होने पर जन्मतिथि- जिसकी आयु अधिक होगी , वह वरिष्ठ माना जायेगा ।
पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चात् वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा । एक चयन के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता चयन समिति द्वारा जारी चयन सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी ।
(ग) मौलिक नियुक्ति की तिथि तथा जन्मतिथि दोनो के समान होने पर आरक्षी पद हेतु आर० टी० सी० की ट्रेंनिग की समाप्ति पर लिखित एवं बाह्य परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित होगी ।
(घ) मौलिक नियुक्ति की तिथि, जन्मतिथि तथा आरक्षी पद हेतु आर० टी० सी० की परीक्षा में कुल प्राप्तांक समान होने पर आर.टी.सी. ट्रेनिंग की वाह्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित की जायेगी ।
(ड.) किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय- समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी ।
आरक्षी चालक की ज्येष्ठता उनके ड्राईविंग कोर्स में प्राप्त अंकों के आधार पर मैरिट सूची से अवधारित की जायेगी । ड्राईविंग कोर्स में समान अंक प्राप्त होने की दशा में उनकी भर्ती तिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी । अंक एवं भर्ती की तिथि समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी । उपरोक्त दोनो तिथियां समान होने की दशा में हाईस्कूल प्रमाणपत्र में उल्लिखित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला में कम के अनुसार ज्येष्ठता अवधारित होगी ।
नियम 15 का संशोधन
5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ-2
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
आरक्षी चालक के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त पुलिस मोटर परिवहन शाखा से उसके मूल संवर्ग में एक बार अपवाद स्वरूप वापस किया जा सकेगा । परिवहन शाखा से मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित कार्मिक को पुनः परिवहन शाखा संवर्ग में वापस नहीं लिया जायेगा । इस प्रकार प्रत्यावर्तित किया गया व्यक्ति अपने मूल संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में अपने बैच (सम्बन्धित का नियुक्ति वर्ष) में कनिष्ठतम स्थान पर रखा जायेगा । यह कार्यवाही सम्बंधित कर्मी के विरूद्ध लम्बित विभागीय अथवा आपराधिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।
नियुक्ति प्राधिकारी आरक्षी चालक के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को मोटर परिवहन शाखा के कार्य के लिए स्वास्थ्य, विकलांगता के आधार पर , ड्राईविंग लाईसेंस निरस्त होने के कारण अनुपयुक्त पाये जाने पर पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय / कार्मिक के अनुमोदनोपरान्त उसे मूल संवर्ग में वापस भेज सकेगा । इस प्रकार प्रत्यावर्तित किये गये व्यक्ति को उसके मूल संवर्ग में उसकी पूर्व की ज्येष्ठता के अनुसार समायोजित किया जायेगा । यह कार्यवाही सम्बंधित कर्मी के विरूद्ध लम्बित विभागीय अथवा आपराधिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।
258
उत्तराखण्ड गजट, 02 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 12 , 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
आरक्षी चालक को अग्रेत्तर पद (मुख्य आरक्षी, चालक) पर पदोन्नति के उपरान्त उसके मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित नहीं किया जायेगा ।
In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the " Constitution of India " , the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.190831 /XX -1/2024- E- 61056 /2023 Dated February 15 , 2024 for general information.
NOTIFICATION
February 15, 2024
No.190831/XX - 1 / 2024 - E - 61056 / 2023 -- In exercise of the powers conferred by section 3 read with sub - section ( 1 ) of section 87 of the Uttarakhand Police Act . 2008 (Act no . 1 of 2008) the Governor in a view to amend the Uttarakhand Police Motor Transport Branch Sub - Ordinate Service Rules , 2018 makes the following rules-
The Uttarakhand Police Motor Transport Branch Sub- Ordinate Service (Amendment) Rules, 2024
Short title and commencement
1. ( 1 ) These rules may be called the Uttarakhand Police Motor Transport Branch Sub- Ordinate Service (Amendment) Rules , 2024.
(2) It shall come in to force at once .
Amendment in 2 . rule 8
In the Uttarakhand Police Motor Transport Branch Sub- Ordinate Service Rules , 2018 (hereinafter referred to as the principal rules) , for the existing rule sub rule (A) ( 1 ) ( g) , (B ) ( 1 ) ( b ) , (B) (1) ( c), (B) ( 1 ) (d) ( C) ( 1 ) (c) and sub rule (D) (b) , (D) (c ) , (D) (d ) of rule 8 as set out in column-1 below , the rule as set out in column- 2 shall be substituted, namely:
Column 1
Column 2
Existing rule
Rules hereby substituted
(A)(1) ( g ) During the last five years : -
(1) the integrity has not been withheld or
(2) No major punishment has been awarded
or
(3) Two or more minor punishment have
not been awarded or (4) No adverse entry has been awarded.
(A) (1) ( g) From 1st July of selection year service record from last five years till date is satisfactory i.e. no adverse annual entry has been made, no major punishment has been awarded from last five year till date , no minor punishment has been awarded from last five year till date ,not received ten or more petty punishment and integrity has not been withheld from last five years till date .
(B) ( 1) (b) The service record for the last (B) (1)(b) From 1st July of selection year भाग 1 ]
259 उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
five years must be satisfactory that is no adverse entry is made.
(B) (1) ( c) During last five years integrity is not withheld and must not have been awarded any major punishment.
(B) ( 1) ( d) During last five years no minor punishment have been awarded.
service record from last five years till date is satisfactory i.e. no adverse annual entry has been made , no major punishment has been awarded from last five year till date, no minor punishment has been from last five year till date , not received ten or more petty punishment and integrity has not been withheld from last five years till date.
(B) (1) ( e) Omitted.
The proceedings of sealed envelope shall be carried out as per the then prevailing and issued Government orders/ Acts etc. by Uttarakhand Government from time to time . Whether the appeal filed by the punished personnel in criminal / disciplinary case is pending or the period of filing the departmental appeal has not being elapsed and if the case against the punishment given to any employee in criminal/ disciplinary cases is pending in Hon'ble Court/ Hon'ble Public Service Tribunal then the departmental selection committee constituted for promotion in relation to the selection result of the concern personnel shall take action per its discretion .
(B) ( 1 ) ( c) Omitted.
(B) ( 1 ) (d) Omitted .
(B) ( 1 ) ( e) Omitted.
Provided If the appeal of the punished employee is pending or the period for the same has not elapsed or the departmental proceeding is undergoing against any such employee then the said employee shall be allowed to departmental concerned appear conditionally for the above promotional exercise , but if during promotional process , the appeal of such employee is dismissed/rejected if he is punished in the proceedings/prosecution, the employee shall have right to file the writ petition but if concerned employee fails to file the writ petition in fixed time limit and inform the department then he shall be removed from the promotional process at that stage itself, however, if the appeal/departmental proceedings/writ petition/prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process , then in anticipation of the decision of trial on the basis other record the result of such employee they shall be considered and their result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision . After completion of inquiry /Departmental proceedings or final decision in trial in view of decision sealed envelope shall be opened. In anticipation of decision suspended employees shall be included promotional procedure .
260
उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च, 2024 ई 0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
(C)(1)( c) During the last five years -
(1) The integrity has not been withheld; or
(2) Has not been awarded any major punishment ; or
(3) Had not been awarded any minor punishment; or
(4) No adverse entry has been made .
(C) (1) ( c) From 1st July of selection year service record from last five years till date is satisfactory i.e. no adverse annual entry has been made , no major punishment has been awarded from last five year till date , no minor punishment has been from last five year till date ,not received ten or more petty punishment and integrity has not been withheld from last five years till date. The proceedings of sealed envelope shall be carried out as per the then relevant and issued Government orders/ Acts etc. by Uttarakhand Government from time to time . Whether the appeal filed by the punished personnel in criminal / disciplinary case is pending or the period of filing the departmental appeal has not being elapsed and if the case against the punishment given to any employee in criminal/ disciplinary cases is pending in Hon'ble Court/ Hon'ble Public Service Tribunal then the departmental selection committee constituted for promotion in relation to the selection result of the concern personnel shall take action as per its discretion.
is Provided If the appeal of the punished employee is pending or the period for the same has not elapsed or the departmental proceeding is undergoing against any such employee then the said employee shall be allowed to appear conditionally for the above promotional exercise, but if during promotional process , the appeal of such employee dismissed/ rejected of he is punished in the departmental proceedings/prosecution , the concerned employee shall have right to file the writ petition but if concerned employee fails to file the writ petition in fixed time limit and inform the department then he shall be removed from the promotional process at that stage itself, however, if the appeal/departmental proceedings /writ petition /prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process , then in anticipation of the decision of trial on the basis other record the result of such employee they shall be considered and their result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision . After completion of inquiry /Departmental proceedings or final decision in trial in view of decision sealed envelope shall be opened . In anticipation of decision suspended employees shall be included promotional procedure .
(D) (b) Satisfactory service record of last five years namely no adverse entry made .
(D) (c) During last five years integrity is not withheld and no major punished is awarded .
(D) (b) From 1st July of selection year service record from last five years till date is satisfactory i.e. no adverse annual entry has been made , no major punishment has been awarded from last five year till date , no minor punishment has been from last (D) (d) During last five years no major punished is awarded:
भाग 1 ]
261 उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 12 , 1945 शक सम्वत्)
five year till date ,not received ten or more petty punishment and integrity has not been withheld from last five years till date.
The proceedings of sealed envelope shall be carried out as per the then relevant and issued Government orders / Acts etc. by Uttarakhand Government from time to time. Whether the appeal filed by the punished personnel in criminal / disciplinary case is pending or the period of filing the departmental appeal has not being elapsed and if the case against the punishment given to any employee in criminal/ disciplinary cases is pending in Hon'ble Court/ Hon'ble Public Service Tribunal then the departmental selection committee constituted for promotion in relation to the selection result of the concern personal shall take action per its discretion.
(D) (c). Omitted .
(D) (d) . Omitted.
Provided If the appeal of the punished employee is pending or the period for the same has not elapsed or the departmental proceeding is undergoing against any such employee then the said employee shall be allowed to appear conditionally for the above promotional exercise, but if during promotional process , the appeal of such employee is dismissed/rejected if he is punished in the departmental proceedings/prosecution,the concerned employee shall have right to file the writ petition but if concerned employee fails to file the writ petition in fixed time limit and inform the department then he shall be removed from the promotional process at that stage itself, however , if the appeal/departmental proceedings /writ petition/prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process , then in anticipation of the decision of trial on the basis other record the result of such employee they shall be considered and their result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision. After completion of inquiry /Departmental proceedings or final decision in trial in light of decision sealed envelope shall be opened. In anticipation of decision suspended employees shall be included promotional procedure .
rule10 Amendment of 3. In the Principal rules for the existing of sub rule (1 ) of rule 10 as setout in column - 1 below the rule as set out in column - 2 shall be substituted , namely-
Column 1
Column 2
Existing rule
Rules here by substituted
(1) The selected candidate who have completed their training successfully, the
(1) The selected candidate who have completed their training successfully, the 262
उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
Police Headquarter shall issued a order of their appointment against the vacant vacancy of Constable Drivers .
appointing authority shall issued a order of their appointment against the vacant vacancy of Constable Drivers . Constable once allotted in Motor Transport Police shall not be permitted to change cadre .
rule 14 Amendment of 4. In the Principal rules , for the existing sub - rule ( 1 ) of rule 14 as set out in column I below, the rule as set out in column - 2 shall be substituted and sub rule (d) shall be inserted, namely-
Column 1
Column 2
Existing rule
Rules here by substituted
(1) The seniority list of Constable Driver for promotion on the post of Head Constable Driver, on the basis of seniority shall be determined on the basis of following criteria: -
(a) Date of substantive appointment;
(b) On being date of substantive appointment same date of birth- whose age in more shall be considered senior ;
(1) The seniority of the person substantively appointed to a post in the service shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servant Seniority Rules , 2002 (as amended from time to time) with the restriction that the person appointed through previous selection shall be senior to the person appointed in subsequent selection . The inter seniority of persons selected through one selection shall be determined according to the selection list issued by the selection committee .
(c) In case of substantive appointment and date of birth being the same shall be determined on the basis of total marks obtained in written and external exam at the end of RTC training for post of Constable ;
(d) If the date of substantive appointment, date of birth and total marks obtained in RTC examination for the post of Constable are equal shall be determined by the marks obtained in the external examination of RTC training.
The seniority list of constable driver shall be determined on the basis of their name in the merit list of marks obtained in driving course . The marks in driving course been the same its shall be determined on the basis of date of appointment marks and date of appointment been same , it would be determined on the basis of date of birth . In case both the above date been the same the seniority shall be determined according to the alphabetical order of their names mentioned in High School certificate.
(e) The seniority of person substantively appointed to a post shall be determined as per the Uttarakhand Government Servant Seniority Rules , 2022 as amended from time to time .
Amendment of
rule 15
5. In the Principal rules , for the existing of rule 15 as set out in column I below, the rule as set out in column - 2 shall be substituted, namely- भाग 1 ]
263 उत्तराखण्ड गजट, 02 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
Column 2
Column 1
Rules hereby substituted Existing rule
15. A person posted as constable driver, found unfit for duty of Motor Transport Branch on ground of health , physical disability, cancellation of his driving license, the appointing authority may after approval by the Inspector General of Police Headquarters/ personnel revert him to his parent cadre . The person so reverted shall be adjusted according to his seniority in the parent cadre . This revertion shall not affect the departmental or criminal proceeding initiated against him.
15. A person appointed to the post of constable driver after the approval of Head of the department personnel shall be reverted from the Transport Branch to his parent cadre once as an exception. Personnel reverted to parent cadre from Transport Branch shall not be taken again in Transport Branch Cadre . The person thus reverted shall be placed at junior position in batch (appointment year of the concerned) in the seniority list of his parent cadre . This action shall not have any impact on the departmental or criminal proceeding pending against the concerned employees after promotion on forward post (Head Constable Driver) shall not be allowed to revert back to parent cadre .
अधिसूचना
प्रकीर्ण
15 फरवरी , 2024 ई०
संख्या 190840 /XX - 1 / 2024 - E - 54975 / 2023- राज्यपाल, उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्याः 1 , वर्ष 2008 ) की धारा 13 सपठित धारा 87 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा नियमावली, 2018 (समय- समय पर यथा संशोधित) में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं: -
उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा (संशोधन) नियमावली, 2024
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1 ) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड घुड़सवार पुलिस सेवा (संशोधन) नियमावली , 2024 है । (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।
नियम 6 का संशोधन
2. उत्तराखण्ड घुडसवार पुलिस सेवा नियमावली, 2018 (समय-समय पर यथा संशोधित) जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है, के नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये विद्यमान नियम 6 के उपनियम (घ) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम
(घ) आरक्षी की अधिकतम आयु 30 वर्ष (घ) आरक्षी की अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक न से अधिक न हो । हो ।
264
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
नियम 9 ख का संशोधन 3. मूल नियमावली में विद्यमान नियम 9 ख के स्थान पर स्तम्भ -2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
9. (ख ) पदोन्नति के लिये होने वाले चयनों में बन्द लिफाफे की कार्यवाही आदि की प्रक्रिया तत्समय प्रचलित एवं समय- समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश/ अधिनियम आदि के अनुसार की जायेगी ।
आपराधिक / अनुशासनात्मक प्रकरणों में दण्डित कर्मी द्वारा की गयी अपील लम्बित हो अथवा विभागीय अपील करने की अवधि व्यतीत न हुयी हो तथा यदि आपराधिक/ अनुशासनात्मक प्रकरणों में किसी कर्मों को प्रदत्त दण्ड़ के विरुद्ध प्रकरण माननीय न्यायालयों/ माननीय लोक सेवा अधिकरणों में विचाराधीन है तो सम्बन्धित कार्मिकों के चयन परिणाम के सम्बन्ध में पदोन्नति हेतु गठित विभागीय चयन समिति अपने विवेक के अनुसार कार्यवाही करेगी ।
नोटः- बन्द लिफाफे के सम्बन्ध में अन्यत्र उल्लिखित इन नियम को विलोपित समझा जाये ।
9. (ख) ऐसे कार्मिक जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय कार्यवाही / जॉच लम्बित हो अथवा अभियोग पंजीकृत हो अथवा. किसी प्रकार की अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो , को भी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति मे सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, यदि पदोन्नति प्रक्रिया के मध्य ऐसे कार्मिक की अपील निरस्त/ अस्वीकृत हो जाती है, अथवा विभागीय कार्यवाही/अभियोग में दण्डित होता है , तो सम्बन्धित कर्मी इसके विरूद्ध कोई रिट याचिका दायर करता है और सम्बन्धित कर्मचारी रिट याचिका दायर करने संबंधी सूचना से विभाग को समय से अवगत कराने में असमर्थ रहता है तो उसे उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील / विभागीय कार्यवाही/ रिट याचिका/अभियोग पदोन्नति प्रक्रिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील /विभागीय कार्यवाही के निर्णय की प्रत्याशा मे उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सीलबन्द कर दिया जायेगा । अपील/ विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कार्मिक का सीलबन्द लिफाफा खोला जायेगा । निलम्बित कर्मियों को भी निर्णय की प्रत्यशा में पदोन्नति प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा ।
नियम 10 का संशोधन 4. मूल नियमावली में विद्यमान नियम-10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ -1 विद्यमान नियम
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
10- नियम 8 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जाये
10- आरक्षी घुड़सवार पुलिस के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त घुड़सवार पुलिस शाखा से उसके मूल संवर्ग में एक भाग 1]
265 उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
बार अपवाद स्वरूप वापस किया जा सकेगा । घुड़सवार पुलिस शाखा से मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित कार्मिक को भविष्य में घुड़सवार पुलिस शाखा में वापस नहीं लिया जायेगा । इस प्रकार प्रत्यावर्तित किये गये व्यक्ति को उसके मूल संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में अपने बैच (संबंधित का नियुक्ति वर्ष) में कनिष्ठतम स्थान पर रखा जायेगा । यह कार्यवाही सम्बन्धित कर्मी के विरूद्ध लम्बित विभागीय अथवा आपराधिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी । आरक्षी घुड़सवार को अग्रेत्तर पद (मुख्य आरक्षी घुड़सवार) पर पदोन्नति के उपरान्त मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तित किये जाने की अनुमति नहीं होगी।
तो एक संयुक्त चयन सूची भी जारी की जायेगी , जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी , यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाये या उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय । परन्तु यह कि इस नियम के प्रयोजन हेतु नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी तथा जिस आरक्षी का एक बार
घुड़सवार पुलिस में आबंटन हो जायेगा, उसे संवर्ग परिवर्तन की अनुमति नहीं
होगी। नियम 14 का संशोधन 5. मूल नियमावली में विद्यमान नियम- 14 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्ः-
स्तम्भ-1 विद्यमान नियम
स्तम्भ-2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1 ) आरक्षी घुड़सवार के पद पर ज्येष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगाः- (क) मौलिक नियुक्ति की तिथि
(1 ) आरक्षी घुड़सवार के पद पर ज्येष्ठता का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगाः- (क) घुड़सवार पुलिस में चयन के पश्चात घुड़सवार पुलिस के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ।
(ख) मौलिक नियुक्ति की तिथि एक ही होने पर जन्मतिथि-जिसकी आयु अधिक होगी वह वरिष्ठ माना जायेगा ।
(ख) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एक समान होने पर आरक्षी के पद पर नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठ आरक्षी को वरिष्ठ मानते हुए वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा ।
(ग) आरक्षी के पद पर भर्ती तिथि समान होने पर जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जायेगा ।
(ग) मौलिक नियुक्ति तथा जन्मतिथि दोनों के समान होने पर आरक्षी पद हेतु आर०टी० सी० की ट्रैनिंग की समाप्ति पर लिखित एवं बाह्य परीक्षा के कुल प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी। ( घ) मौलिक नियुक्ति की तिथि, जन्मतिथि तथा आरक्षी पद हेतु आर० टी०सी ० की परीक्षा में कुल प्राप्तांक समान होने पर आर ०टी० सी० ट्रैनिंग की वाह्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित की जायेगी ।
(घ) किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये आरक्षी घुड़सवार पुलिस कर्मियों की वरिष्ठता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित की जायेगे ।
किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय - समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार अवधारित की जायगी ।
नियम 20 का अन्तःस्थापन 6. मूल नियमावली में नियम-20 को निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्ः-
20. सेवा अभिलेख- चयन वर्ष की प्रथम जुलाई से विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक सेवाभिलेख 266
[भाग 1 उत्तराखण्ड गजट, 02 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
सन्तोषजनक हो, अर्थात कोई प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो, विगत 05 वर्षो से अद्यावधिक तक कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक कोई लघु दण्ड न मिला हो, विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक 10 या उससे अधिक क्षुद्र दण्ड़ न मिले हो एवं विगत 05 वर्षों से अद्यावधिक तक कभी सत्यनिष्ठा न रोकी गई हो ।
पदोन्नति / चयन की प्रक्रिया तत्तसमय प्रचलित एवं समय- समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
नोटः- अन्यत्र उल्लिखित इन नियमों को विलोपित समँझा जाये ।
आज्ञा से, शैलेश बगौली , सचिव ।
Inpursuance of the provisions of Clause (3 ) of article 348 of the " Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 190839 /XX - 1 / 2024-E- 54975 /2023 Dated- February 15, 2024 for general information.
NOTIFICATION
February 15, 2024
No.190839/XX - 1 /2024 - E - 54975/ 2023 -- In exercise of the powers conferred section 13 read with sub section ( 1 ) of section 87 of the Uttarakhand Police Act , 2008 (Act no . 1 of 2008 ) the Governor in a viewto amend the Uttarakhand Mounted Police Service Rules , 2018 makes the following rules- ;
The Uttarakhand Mounted Police Service (Amendment ) Rules , 2024
Short title, 1. and
(1) These rules may be called the Uttarakhand Mounted Police Service (Amendment) Rules, 2024 .
(2) It shall come in to force at once .
commenceme nt
Amendment in rule 6 2. In the Uttarakhand Mounted Police Service Rules , 2018 (hereinafter referred to as the principal rules) , for the existing sub rule (d) of rule 6 as set out in column - 1 below, the rule as set out in column- 2 shall be substituted , namely: -
Column 2
Column 1 Existing rule
Rules hereby substituted (d) The maximum age of the Constable must not be more than 35 years .
(d) The maximum age of the Constable must not be more than 30 years .
भाग 1 ]
267 उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
3 .
Amendment ofrule 9
In the Principal rules , for the existing rule 9(B) as set out in column I below, the rule as set out in column - 2 shall be substituted, namely-
Column 1 Existing rule
Column 2 Rules hereby substituted
9 (B) - In the selection for promotion the proceedings of sealed envelope shall be carried out as per the then prevailing and issued Government orders / Acts etc. by Uttarakhand Government from time to time . Whether the appeal filed by the punished personnel in criminal / disciplinary case is pending or the period of filing the departmental appeal has not being elapsed and if the case against the punishment given to any employee in criminal / disciplinary cases is pending in Hon'ble Court / Hon'ble Public Service Tribunal than the departmental selection committee constituted for promotion in relation to the selection result of the concern personnel shall take action as per its discretion .
Note: These rules regarding sealed envelope mentioned elsewhere shall be considered omitted.
9(B) - Such employee against whom any type of departmental proceeding/ inquiry is pending or prosecution is registered or any type of appeal is pending and duration to appeal has not passed shall also be included conditionally in on the basis of seriority, if in between of promotion procedure appeal of such employee is rejected /disapproved or punished in departmental proceeding /prosecution the concerned employee shall have right to file the writ petition but if concerned employee fails to file the writ petition in fixed time limit and inform the department then he shall be removed from the promotional process at that stage itself, however , if the appeal /departmental proceedings /writ petition/prosecution trial of such employee is not finalized during the period of such promotional process, then in anticipation of the decision of trial on the basis other record the result of such employee they shall be considered and their result shall be kept in a sealed envelope in anticipation of the decision. After completion of inquiry/Departmental proceedings or final decision in trial in light of decision sealed envelope shall be opened. In anticipation of decision suspended employees shall be included in promoţional procedure .
268
उत्तराखण्ड गजट, 02 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
4.
Amendment ofrule 10
In the Principal rules , for the existing rule 10 as set out in column I below, the rule as set out in column- 2 shall be substituted, namely-
Column1 Existing rule
Column1 rules hereby substituted
10. If regarding one selection . under rule 8 more than one order has being issued of appointment, one joint order also be issued in which the name of candidates shall be mentioned in the order of seniority as has been .mentioned in the selection or as is in the category to which they are promoted:
Provided that before commencement of this rules a person appointed in the service and working on the said post shall be considered as substantially appointed person and this substantial appointment shall be deemed to have been made under these rules . Constable once allotted in mounted police shall not be allowed to change the cadre .
10. A person appointed to the post of constable mounted police may be returned to the parent cadre from mounted police branch once as an exception after the approval of Head of the department personnel reverted from the mounted police branch to parent cadre shall not be taken back to the mounted police branch in future . The person thus reverted shall be placed at junior position in batch (appointment year of the concerned) in the seniority list of his parent cadre . This action shall not have any impact on the departmental or criminal proceeding pending against employees after promotion on forward the concerned post (Head Constable Mounted Police) Mounted Police Constable shall not be allowed to revert back to parent cadre .
5.
Amendment ofrule 14
In the Principal rules , for the existing sub rule ( 1 ) of rule 14 as set out in column I below, the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely-
Column 2 Rules hereby substituted
Column 1 Existing rule
(1) The seniority on the post of Constable Mounted Police shall be determined as under : -
(1) The seniority of the Constable selected to mounted police shall be determined as under : -
(A) Date of substantive appointment ;
(A) on the date of joining of the mounted police after selection in mounted police;
(B) On being date of substantive appointment same date of birth whose age in more shall be considered senior ;
(B) on being the date of joining same, the seniority shall be determined from the date of appointment to the post of constable by assuming the senior head constable as senior;
(C) In case of substantive appointment and date of birth being the same shall be determined on the basis of total marks obtained in written and external exam at the end of RTC training for post of भाग 1 ]
269 उत्तराखण्ड गजट, 02 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
Constable ;
(C) on being the date of appointment on the post of Constable same the seniority shall be determined on the basis of date of birth;
(D) the seniority of mounted police selection to any process shall be taken in to account from the date of the their date ofjoining .
(D) If the date of substantive appointment , date of birth and total marks obtained in RTC examination for the post of Constable are equal shall be determined by the marks obtained in the external examination of RTC training . The seniority of person substantively. appointed to a post shall be determined as per the Uttarakhand Government Servant Seniority Rules , 2022 as amended from time to time .
Insertion of 6.
rule20
In the Principal rules , a new rule 20 shall be inserted, namely-
Service Record: From 1st July of selection year service record from last five years till date is satisfactory i.e. no adverse annual entry has been made, no major punishment has been awarded from last five year till date , no minor punishment has been from last five year till date ,not received ten or more petty punishment and integrity has not been withheld from last five years till date .
The process of promotion/ selection shall be carried out as per prevailing order issued by the Uttarakhand Government from time to time .
Note: These rules mentioned elsewhere shall be considered omitted .
By Order, SHAILESH BAGAULI , Secretary.
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग -1
अधिसूचना
व्याग - पत्र स्वीकृति
12 फरवरी , 2024 ई०
संख्या 189445 /XXVIII - 1 / E./ Comp. No.-68467/ 2024- महानिदेशक , चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण , उत्तराखण्ड , देहरादून के पत्र संख्या-2 प / रा ० पु ० / 169 / 2021 /3972 , दिनांक 24.01.2024 के क्रम में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग - पत्र नियमावली , 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत डा ० फरहान अनसब , चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जोशीमठ चमोली का त्याग पत्र दिनांक 16.01.2024 से स्वीकृत करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।
आज्ञा से , अमनदीप कौर , अपर सचिव ।
270
उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
शहरी विकास अनुभाग-3
अधिसूचना
16 फरवरी , 2024 ई०
संख्या 190923 /IV(3) / 2024-11 (02 निर्वा0) / 2022- उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2007 ) की धारा -11 क एवं 11 ख की उपधारा ( 1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पालिका परिषद्, नरेन्द्रनगर , जिला- टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते है :-
(1) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर पालिका क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा ।
(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा , जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 6 में उल्लिखित किया गया है ।
नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर, जिला- टिहरी गढ़वाल
कक्ष की सीमाएं कक्ष में सम्मिलित मौहल्लों का नाम
क्र० कक्ष स० संख्या
कक्ष का नाम
कक्ष की जनसंख्या
1 2
3
4
5
6
101 किनवानी 1,030 पूर्व में- ग्राम बडेडा पश्चिम में ऋषिकेश उत्तर में डागर दक्षिण में-ग्राम बडकोट
सम्पूर्ण किनवानी बस्ती , कुम्हारखेडा बस्ती, राजकीय महाविद्यालय नरेन्द्रनगर, होटल महानन्दा, होटल वैस्टिन, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, कांडा गाँव का सम्पूर्ण क्षेत्र माँ कुँजापुरी माता का मन्दिर एवं मन्दिर परिसर के नीचे स्थित पार्किंग एवं उसकी आसपास की दुकाने, बडेडा गाँव , हिण्डोला खाल मे सौराल्या देवता का मन्दिर एवं इसके आसपास की दुकाने, बगर धार में मण्डी समिति, प्रस्तावित बस अड्डा, माउण्ट कॉर्मल किश्चन एकेडमी स्कूल, सिटी ऑफ रोमान्स होटल तक का भू-भाग ।
2 02 वन्दे मातरम 1,024 पूर्व में राजमहल पश्चिम में बस स्टैण्ड उत्तर में- कुम्हारखेड़ा दक्षिण में- रीझ हाउस
डी० जी० बी० आर० कैम्प एवं डी० जी० बी० आर ० कैंप से नरेन्द्र नगर मोटर मार्ग की ओर आने वाले पैदल मार्ग के बायीं तरफ की सम्पूर्ण आवासीय बस्ती एवं हैंड पंप तक का क्षेत्र, पुराना मोटर गैराज, कुँवर कोठी स्यारू खाला, राजमहल , होटल आनन्दा, डाक बंगला, धमांदा भवन, जल संस्थान का टैंक, मधुबन कॉलोनी, रेड क्रास , वन्दे मातरम , हीरा आटा चक्की, सिविल जज निवास , कोर्ट परिसर, नन्दा गेस्ट हाऊस, शिव मूर्ति, डंग निवास, एन०एच०0-94 से पाथौ नामक तोक में पर्वतीय बिल्ड टैक प्रा० लि० रिसोर्ट, अमाया होटल तक का भू-भाग ।
भाग 1 ]
271
उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
3
5 1 2
4
3 03
बाजार लाईन
6
960 पूर्व में रेग्मी भवन पश्चिम में बाजार लाईन उत्तर में-भण्डारी भवन दक्षिण में- बस स्टैण्ड
404
950
सिविल लाईन
रेग्मी भवन से सनव्यू होटल के समीप समस्त बस्ती , पोस्ट ऑफिस एवं उसके आस-पास की बस्ती, नन्दी बैल के निकट भण्डारी भवन, बाजार लाईन, पुराना कलक्ट्रेट भवन, एफ -01 ब्लाक, कोषागार, राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, कवि भवन, रीझ हाऊस, बी० एस ० एन ० एल ० एक्सचेंज तक का भू- भाग ।
पूर्व में-डी०जी० बी० आर० कैम्प पश्चिम में सुमन चिकित्सालय उत्तर में बेसिक स्कूल भवन दक्षिण में बहुधन्दी भवन
505 सुमन चिकित्सालय परिसर
सौंकारू खाला में राणा भवन, कैन्तुरा भवन, माणिक लाल का मकान, बारात घर, लो०नि०वि ० के भवन, पंवार भवन, तहसील परिसर, आबकारी भवन, निरंकारी भवन, राधा- कृष्ण मन्दिर, आर्युवैदिक चिकित्सालय , पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय , नेगी भवन, सम्पूर्ण राजस्व कॉलोनी एंव उसके आस-पास का क्षेत्र, डंगवाल भवन, झण्डा मैदान का समस्त क्षेत्र ।
उनियाल भवन, वाल्मीकि बस्ती , सुमन चिकित्सालय परिसर, ओल्ड पुलिस उपभोक्ता भण्डार, एवं उसके आस पास का क्षेत्र, पूर्व प्रतिसार निरीक्षक आवास, जिला क्षय रोग निवारण केन्द्र, ओल्ड जिलाधिकारी आवास , पावर हाउस , आटा चक्की (पुरानी), पैसेन्जर शैड, बस स्टैण्ड तक का भू- भाग ।
850 पूर्व में- बाजार लाईन पश्चिम में- सुमन चिकित्सालय उत्तर में- वाल्मीकि बस्ती दक्षिण में बस स्टैण्ड
6 06 बखरियाणा 856 पूर्व में- बाजार लाईन पश्चिम में ग्राम तलाई उत्तर में -वाल्मीकि बस्ती दक्षिण ओल्ड पुलिस मनोरंजन गृह, आशा किरण वृद्ध आश्रम, राजकीय इण्टर कॉलेज परिसर , जिला क्रीडा अधिकारी कार्यालय, पुराना राजस्व भवन, ओल्ड पुलिस लाईन (सैनिक क्षेत्र को छोड़कर) ,सम्पूर्ण बखरियाणा बस्ती, मंगल सिंह का मकान एवं उसके आस - पास के मकान तक का क्षेत्र ।
में- उनियाल भवन
7 07 क्लर्क 943
क्वाटर
बिजल्वाण भवन, उनियाल भवन, ओल्ड सुपरिटेण्डेंट क्वाटर, पंत निवास , धीमान भवन, क्लर्कस क्वाटर, चौहान भवन, जोशी भवन, बिजल्वाण भवन, कुँजापुरी होटल, पुलिस थाना परिसर, रेंज कार्यालय , नौटियाल भवन, प्लास्डा चौकी,पॉलिटेक्निक संस्थान, विद्युत सब- स्टेशन, पुरानी झील तक का क्षेत्र ।
पूर्व में ओल्ड कलक्ट्रेट भवन पश्चिम में बखरियाणा बस्ती उत्तर में - सिविल लाईन दक्षिण में विद्युत सब- स्टेश्न 272
उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1
अधिसूचना
16 फरवरी , 2024 ई०
संख्या 190932 /IV (3 ) /2024-11 (02 निर्वा०)/ 2022-उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश , 2007) की धारा -11 क एवं 11 ख की उपधारा (1 ) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल संलग्न सूची में उल्लिखित नगर पंचायत, कीर्तिनगर, जिला- टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के वार्डों के परिसीमन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आदेश जारी करते है:-
(1 ) निर्वाचन के प्रयोजन के लिये उक्त नगर पंचायत क्षेत्र को संलग्न अनुसूची में उल्लिखित वार्डों में विभाजित किया जायेगा ।
(2) प्रत्येक वार्ड का परिसीमन ऐसा होगा, जैसा संलग्न अनुसूची के स्तम्भ 1 से 5 में उल्लिखित किया गया है ।
नगर पंचायत, कीर्तिनगर, जिला टिहरी गढ़वाल
वार्ड का विस्तार
वार्ड की सीमा वार्ड का नाम
क्र. सं.
3
2
1
पूरब - वार्ड नं0-02 की सीमा ।
वार्ड में सम्मिलित मौहल्लों के नाम
5
4
रामपुर ग्राम सभा के मोहन नगर पूर्ण क्षेत्र ।
नं0-01 1 वार्ड कोर्ट एवं कॉलेज कॉलोनी पश्चिम- ग्राम रामपुररा की सीमा । उत्तर-ग्राम सेमा/ पैन्यूला ग्राम की सीमा ।
दक्षिण-ग्राम रामपुर की सीमा ।
1 - कोर्ट कॉलोनी का 2- मोहन नगर 3-थाना कॉलोनी 4- पैन्यूला मौहल्ला 5-दुण्डप्रयाग बाजार लाइन । मौहल्ला
जाखणी ऊपरी भाग का पूर्ण क्षेत्र।
पूरब - ग्राम घिल्डियाल एवंगांव की सीमा । पश्चिम-ग्राम पैन्यूला की सीमा ।
2 वार्ड नं0-02 ब्लॉक सिंचाई विभाग कॉलोनी
उत्तर-ग्राम सेमा/ पैन्यूला ग्राम की सीमा । दक्षिण-अलकनन्दा नदी एवं वार्ड नं०- 01 व वार्ड नं0-03 की सीमा ।
ऊपरी 1 -ब्लॉक कालोनी 2-अस्पताल कॉलोनी 3-सिंचाई विभाग कॉलोनी 4-जाखणी भाग/मेवाड़ मौहल्ला 5-बाजार लाइन भाग 1]
273
उत्तराखण्ड गजट, 02 मार्च, 2024 ई० (फाल्गुन 12 , 1945 शक सम्वत्)
1
3
2
3
नं0-03 बस्ती
वार्ड नयी कॉलोनी
4
5
पूरब- ग्राम घिल्डियाल गांव की सीमा/ पैदल रास्ता ।
घिल्डियाल ग्राम सभा माण्डाकुटी का क्षेत्र । गांव सैण
पश्चिम- वार्ड नं0-04 की सीमा/ रौली ।
1 - नयी बस्ती के2-जाखणी गांव 3- बंगारी मौहल्ला 4-बाडा भीतर मौहल्ला 5- माण्डाकुटी सैण नयी बस्ती
उत्तर- बडियारगढ़
मोटर मार्ग ।
दक्षिण-अलकनन्दा
नदी।
4 वार्ड नं0-04 पूरब - वार्ड नं0-03 की ग्राम जाखणी का1 - लो०नि० वि० कॉलोनी
पिछली बाजार सीमा/ रौली । आंशिक भाग का2 - पिछली बाजार लाइन
लाइन कॉलोनी पश्चिम - ढुण्डप्रयाग क्षेत्र । कॉलोनी
गदेरा । 3-ढुण्डप्रयाग मन्दिर
मौहल्ला
4-ग्राम जाखणी नीचे का भाग
उत्तर- बडियारगढ़
मोटर मार्ग / राष्ट्रीय
राजमार्ग ।
5-वाल्मिीकी मौहल्ला मन्दिर
दक्षिण-अलकनन्दा
नदी ।
आज्ञा से, नितिन सिंह भदौरिया , अपर सचिव ।
पी० एस ०यू० ( आर० ई ० ) 09 हिन्दी गजट / 115- भाग 1-2024 ( कम्प्यूटर/ रीजियो)
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड , रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/ DO / DDN / 30 / 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की , शनिवार, दिनांक 02 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
भाग 1 -क
नियम , कार्य-विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया
HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL
NOTIFICATION
January 22, 2024
No. 21 /XIV- 32/ Admin.A/ 2019 -- Shri Vikram , 6th Additional District & Sessions Judge , Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 03 days w.e.f. 18.12.2023 to 20.12.2023 .
By Order of Hon'ble the Administrative Judge ,
Sd/-
Registrar General .
NOTIFICATION
January 22, 2024
No. 22 /XIV- a/ 59/Admin.A/2012--Ms . Payal Singh , Civil Judge ( Sr. Div. ) Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 27 days w.e.f. 14.12.2023 to 09.01.2024 .
By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice, Sd/- Registrar General .
71 -ख [भाग 1-क 72 उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
NOTIFICATION
January 22, 2024
No. 23 /XIV - 71 /Admin.A/2003 --Ms . Neena Aggarwal , Judge , Family Court , Almora is hereby sanctioned medical leave for 10 days w.e.f. 11.12.2023 to 20.12.2023 .
NOTIFICATION
January 22, 2024
No. 24/XIV/ 57 /Admin.A/ 2003 --Shri Ajay Chaudhary, the then 1st Additional District & Sessions Judge, Nainital , presently posted as District & Sessions Judge , Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 08 days w.e.f. 25.10.2023 to 01.11.2023 with permission to prefix 22.10.2023 to 24.10.2023 as Dussehra holidays .
NOTIFICATION
January 22, 2024
No. 25 /XIV- a - 32/Admin.A/ 2016--Ms . Aishwarya Bora , Judicial Magistrate , Bageshwar is hereby sanctioned earned leave for 07 days w.e.f. 02.12.2023 to 08.12.2023 with permission to suffix 09.12.2023 & 10.12.2023 as second Saturday and Sunday holidays respectively.
NOTIFICATION
January 23 , 2024
No. 26 /XIV- a - 29/Admin.A/ 2020 -- Shri Ruchika Goel , 1st Additional Civil Judge ( Jr.Div. ) , Nainital ishereby sanctioned medical leave for 30 days w.e.f. 11.12.2023 to 09.01.2024 .
NOTIFICATION
January 23, 2024
No. 27 / XIV / a - 26/ Admin.A/ 2018 --Ms . Vijay Lakshmi Vihan , the then 2nd Additional District & Sessions Judge , Rishikesh , District Dehradun , presently posted as 2nd Additional District & Sessions Judge , Nainital is hereby sanctioned earned leave for 06 days w.e.f. 30.10.2023 to 04.11.2023 with permission to suffix 05.11.2023 as Sunday holiday.
By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/- Registrar General .
भाग 1 -क]
73 उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च, 2024 ई ० (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL NOTICE OF WITHDRAWAL OF THE ELECTION PETITION ( UNDER CLAUSE ( b ) OF SUB SECTION ( 3 ) OF SECTION 110 OF
THE PEOPLE ACT , 1951 )
[Original Jurisdiction ]
February 21 , 2024
No. 2433 /UHC / M / B Section /Nainital--
ELECTION PETITION No.04 of 2022
Qazi Mohammad Nizamuddin
Petitioner
Vs.
Sarwat Kareem Ansari & Others
Respondents
WHEREAS , the above - named petition has been filed by the petitioner before this Court, challenging the election of Sarwat Kareem Ansari to the House of Legislative Assembly Uttarakhand from the 33- Manglaur Constituency .
In this petition, the withdrawal application filed by the petitioner has been granted by the Hon'ble Court on 16.02.2024 . So that, as per the direction of Hon'ble Court, the notice of withdrawal is being published in Official Gazette as contemplated Under Clause (b) of sub Section (3) of Section 110 of the People Act , 1951 .
Given under my hand and the seal of the court on this 21st day of February , 2024.
By Order of Court ,
(illegible)
Deputy Registrar (J) , High Court of Uttarakhand AtNainital.
74
उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च , 2024 ई 0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1-क
कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी , सम्भाग -अल्मोड़ा
अधिसूचना
22 दिसम्बर , 2023 ई ०
पत्रांक-2568/ गति सीमा निर्धारण / 2023- केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-112 की उपधारा-(2) के अन्तर्गत प्राविधानित है कि यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो, समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटरयानों की गति निर्बंधित की जाए, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा -116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिन्ह रखवाकर या लगवाकर मोटरयानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटरयानों की या ऐसे मोटरयानों की जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र में या विशिष्ट सड़क या सड़कों के बारे में ऐसी अधिकतम गति सीमाएं या न्यूनतम गति सीमाएं नियत कर सकेगी जो ठीक समझे ।
उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 (यथा संशोधित) के नियम-180 में वर्णित है कि किसी नगर निगम , नगर पालिका या नगर पंचायत के भीतर पुलिस अधीक्षक और अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र के भीतर किसी क्षेत्र में या किसी सड़क पर गति पर निबन्धन या सामान्यतया मोटर यानों या किसी विशिष्ट वर्ग या वर्गों के मोटर यानों के प्रयोग पर निबन्धन या प्रतिबंध का ऐसा आदेश जैसा वह उचित समझे दे सकता है । ऐसे आदेश अधिसूचना द्वारा सरकारी गजट में और ऐसे स्थान या मार्ग पर या उसके निकट , जहाँ ये लागू होते हैं, सूचना पट्टों के माध्यम से | प्रकाशित किये जायेंगे परन्तु यह कि पर्वतीय सड़को के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक या रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी सम्भागीय परिवहन प्राधिकारी के सामान्य नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए इस नियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करेगा ।
पर्वतीय मार्गों पर अधिकतम गति सीमा निर्धारण हेतु सचिव / आयुक्त, परिवहन उत्तराखण्ड द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की एक समिति गठित की गयी है। जिसके अनुक्रम में अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न मार्गों पर गति सीमा निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा गति सीमा निर्धारण का प्रस्ताव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , अल्मोड़ा को प्रस्तुत किया गया । इस प्रस्ताव को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा की बैठक दिनांक 04.10.2023 में अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, जिसके अनुसार अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न मार्गों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है-
अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न मार्गों हेतु वाहनों की अधिकतम गति सीमा
क०सं
मार्ग का नाम एवं प्रकार
वाहनों हेतु निर्धारित अधिकतम 0
गति सीमा (किमी ० /घ०)
हल्के वाहन
भारी वाहन
दुपहिया वाहन
1.
40 30
35 शैलबैण्ड, अल्मोड़ा- दन्या- पनार मार्ग (एन 0एच0-309 B)
2.
40
30
क्वारब-कोसी तक
35
35 25
30 कोसी- धिंघारिखाल- द्वाराहाट - चौखुटिया- पाण्डुवाखाल मार्ग (एन 0 एच0-87 E )
3.
40
30
35 पाण्डेखोला, अल्मोड़ा-ताकुला - कनगाड़छिना (एन 0एच 0 309 A )
4.
30
25
30 बाड़ेछीना सेराघाट मोटर मार्ग ( एस ० एच०-03 )
5.
35
30
30 | कोसी - सोमेश्वर - कौसानी मोटर मार्ग (एस ० एच०-11 )
6.
25
20
25 सुवाखान - दौडम - चलनीछीना - यूनाथल - डुबरौली मो० मा० (एस ० एच०-59 )
7.
25
20
25 काफलीखान -भनोली - सिमलखेत मार्ग ( एस ० एच०-57) भाग 1 -क]
75
उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
8.
25
20
25 गिरीछीना- सोमेश्वर- लोध- बिन्ता मोटर मार्ग (एच०एच०-58)
9. आरतोला- जागेश्वर - नैनी मोटर मार्ग (एम ० डी० आर०-09 ) 25 20 25
10. एन० टी ०डी०- कफड़खान - धौलछीना मोटर मार्ग (एम ०डी० आंरं०-03) 25 20 25
11. कोसी- दौलाघाट- कोरीछीना - बग्वालीपोखर-बिन्ता मोटर मार्ग (एम०डी० आर०-02 ) 25 20 25
12. बग्वालीपोखर - गगास मोटर मार्ग (एम०डी० आर०) 30 25 30
13. धौलादेवी खेती - जटेश्वर मोटर मार्ग (एम०डी०आर०) 25 20
25
14. खेती- धूरागांव- सेराघाट मोटर मार्ग (एम ०डी०आर०) 25 20 25
15. कर्बला- लक्ष्मेश्वर तिराहा (एस ०एच०-06) 25 20
25
16. मोतियापाथर शहरफाटक - बाल्का (एस ०एच०-10) 30 25
30
17. 30 25 30
सिकुड़ाबैण्ड, अल्मोड़ा- लमगड़ा- शहरफाटक (रा ० मा०-39)
18. मजखाली सोमेश्वर मोटर मार्ग (मु०जि० मा०-08 ) 25 20
25
19. कोसी- दौलाघाट- कोरीछीना मार्ग (मु० जि० मा०-02) 25 20
25
20. अल्मोड़ा - रामेश्वर लिंक मार्ग (मु०जि ० मा०-11 ) 25 20 25
21. कोसी - खूंट - शीतलाखेत- कठपुड़िया- दौलाघाट मार्ग (मु०जि ०मा०-12 ) 25 20 25
22. द्वारसों- काकड़ीघाट मार्ग (मु०जि० मा०-13)
25 20 25
23. खूंट - काकड़ीघाट मार्ग (मु ० जि० मा०-14)
25 20 25
24.
40 30 35
भतरौजखान - भिकियासैंण-चौखुटिया मो० मा० (एस ० एच०-12 )
25. बिन्ता- द्वाराहाट-विभाण्डेश्वर - ईडा - रानीखेत मोटर मार्ग (एस०एच०-58) 30 25
30
26. रानीखेत - जालली - मासी मोटर मार्ग (एम०डी०आर०-07 )
30 20 30
27. गनाई - जौरासी मोटर मार्ग (एम० डी० आर०-10 )
25 20 25
28. मासी - गैरखेत - बल्मरा - बसई - सराईखेत मोटर मार्ग (एम ०डी० आर ०) 25
20 25
29. द्वाराहाट- दूनागिरी मोटर मार्ग (एम ०डी० आर० ) 30
25 30
30. द्वाराहाट- सुरईखेत मोटर मार्ग (एम० डी० आर० ) 30 25 30
31. भिकियासैंण - बाड़ीकोट - बेल्टी- विनायक मोटर मार्ग (एम०डी०आर०)
25 20 25
32. द्वाराहाट- असगोली मोटर मार्ग (एम ०डी०आर०)
25 20 25
33. खैरना-रानीखेत,
35 25. 30
गनियाधोली- ताड़ीखेत - भतरौजखान -चौड़ीघट्टी -मोहान (एस 0 एच0-14 ) 30 20 25
34. मरचूला- भैरंगखाल मोटर मार्ग, 30 25 30
मनियाझाला - कटपटिया - ईकूखेत - सराईखेत - घनियाल (एस0 एच0-32)
35. भिकियासैंण- जैनल - स्याल्दे - देघाट -घटगाड़, चूलेरासीम से चौखुटिया (बाखली) 30 25 30
मोटर मार्ग (एस०एच०-33)
36. जैनल - मानिला - डोटियाल - सल्ट - मरचूला मोटर मार्ग (एस 0एच0-52 ) 30 25 30
37. रिची-बिल्लेख- भुजान मोटर मार्ग (एस 0 एच0-71 ) 25 20 25
38. डोटियाल- नैल - चम्पानगर (स्याल्दे) (एम ०डी०आर०)
25 20 25
39.
25 20 25
चिमटाखाल-भौनखाल - भतरौंजखान मोटर मार्ग (एम०डी ०आर०)
40. | भिकियासैंण बासौट घट्टी मोटर मार्ग (एम० डी०आर०)
25 20 25
41. सौनी -ड्यौड़ाखान-सिलोर - कुनस्यारी - तिपोला-बड़ैत - कफड़ा मोटर मार्ग 25 20 25
(एम०डी०आर०)
42. चौबटिया - कुनलाखेत- बमंस्यू मोटर मार्ग (एम०डी० आर ० )
25 20 25
43. ताड़ीखेत - पीपली - मंजूरखान मोटर मार्ग (एम ०डी० आर० )
25 20 25
44. अन्य समस्त एवं ग्रामीण मार्ग
25 20 25
45.
जनपद के समस्त मार्गों पर अवस्थित आबादी / स्कूल / अस्पताल क्षेत्र हेतु 20 20 20
76
उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च , 2024 ई० (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 1 -क
जनपद अल्मोड़ा के नगरपालिका क्षेत्र अल्मोड़ा, चिलियानौला एवं नगर पंचायत क्षेत्र-द्वाराहाट, चौखुटिया , भिक्यिासैंण के समस्त नगरीय क्षेत्र हेतु दुपहिया / हल्के एवं भारी वाहनों हेतु निम्नवत् अधिकतम गति सीमा निर्धारित किये जाने की संस्तुति की गयी है-
क०सं०
मार्ग/क्षेत्र का नाम
भारी वाहनों हेतु अधिकतम गति सीमा (कि०मी ० /घ०)
हल्के / दुपहिया वाहनों हेतु अधिकतम गति सीमा (कि०मी० /घ०)
01 नगरपालिका क्षेत्र अल्मोड़ा, चिलियानौला एवं नगर पंचायत क्षेत्र- द्वाराहाट, चौखुटिया, भिकियासैंण के क्षेत्रान्तर्गत समस्त नगरीय क्षेत्र हेतु।
20
15
डॉ० गुरदेव सिंह ,
सम्भागीय परिवहन अधिकारी , अल्मोड़ा ।
पी० एस ०यू० (आर० ई० ) 09 हिन्दी गजट / 115 - भाग 1 - क-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो)
मुद्रक एवम् प्रकाशक-अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की ।
पंजीकरण संख्या- UA/DO / DDN / 30/ 2024-2026
सरकारी गजट, उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित
रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
भाग 8
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि
सूचना
मैने अपने पुत्र आराध्या ममगाई का नाम बदलकर अदित ममगाई कर दिया हैं भविष्य में उसे अदित ममगाई कर दिया है भविष्य में उसे अदित ममगाई पुत्र श्री प्रदीप ममगाई निवासी H - 101 शिवालिक नगर रानीपुर (हरिद्वार ) के नाम से जाना जाय ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रदीप ममगाई निवासी H- 101 शिवालिक नगर रानीपुर (हरिद्वार)
103- ट 104
उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च , 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 8
सूचना
मेरे पुत्र वरदान पुरी के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25125062 , इंटरमीटिएट अनुक्रमांक 25631365 के प्रमाणपत्रों में गलती से मेरी पत्नी का नाम श्रीमती नेहा पुरी दर्ज हो गया है , जबकि उनका सही नाम श्रीमती सुजाता गोस्वामी है ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रवीण पुरी पुत्र नरेंद्र पुरी
निवासी मकान नं 0 107 सत्ती मौहल्ला रूडकी , जिला हरिद्वार ।
सूचना
मेरी पुत्री संस्कृति पुरी के हाईस्कूल अनुक्रमांक 25123992 , इंटरमीटिएट अनुक्रमांक 25622898 के प्रमाणपत्रों में गलती से मेरी पत्नी का नाम श्रीमती नेहा पुरी दर्ज हो गया है , जबकि उनका सही नाम श्रीमती सुजाता गोस्वामी है ।
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
प्रवीण पुरी पुत्र नरेंद्र पुरी
निवासी मकान नं 0 107 सत्ती मौहल्ला रूडकी , जिला हरिद्वार ।
सूचना
मैं Nilanshi मेरे 10th की परीक्षा वर्ष 2021 व 12th वर्ष 2023 अनुक्रमांक 2238206 में त्रुटिवश मेरे पिता का नाम Parvinder दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरे पिता का वास्तवित नाम Parvinder Kumar है भविष्य में मुझे Nilanshi D/ o Parvinder Kumar के नाम से जाना पहचाना जाए ।
समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं ।
Nilanshi D/ o Parvinder Kumar
Add. H.No. 115 - A, Pradeep
Vihar , Near Shakumbhari
Maruti Showroom , Dhandhera , Haridwar, Milap Nagar ,
Pin- 247666 Uttarakhand 105 भाग 8]
उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
कार्यालय नगरपालिका परिषद बागेश्वर (जिला बागेश्वर)
सूचना
20 जुलाई , 2023 ई०
पत्रांक 825 / उपविधि- नामान्तरण / न ० पा ०प ० / 2023-24 - सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि नगरपालिका परिषद बागेश्वर द्वारा सम्बन्धित उन व्यक्तियों / दुकानदारों के सूचनार्थ जिनके द्वारा नगर पालिका परिषद बागेश्वर की दुकानें/ स्थल / फड़ आदि जिन्हें पालिका द्वारा पूर्व में किराये पर आवंटित की गई है तथा पूर्व के किरायेदार द्वारा अपने स्तर से ही पालिका की दुकानों को बाद में अन्य व्यापारियों को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तदोपरान्त नये किरायेदार द्वारा पालिका में उस दुकान को अपने नाम पालिकाभिलेख में दर्ज करवाने हेतु आवेदन किया जाता है , के सम्बन्ध में नगर पालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 29-11-2022 के प्रस्ताव संख्या-03 द्वारा नगर पालिका परिषद बागेश्वर उत्तराखण्ड (उ ०प्र० नगरपालिका अधिनियम 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2002 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 298 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुवे इस निकाय द्वारा पालिका बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुरूप तैयार की गई उपविधि की सूचना कार्यालय पत्रांक 1877 / उपविधि - नामान्तरण / न० पा० प ० / 2022-23 दिनांक 31.12.2022 द्वारा आम नागरिकों के सूचनार्थ इस आशय से जारी की गई थी कि यदि पालिका की सम्बन्धित तैयार की गई उपविधि से यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के तीस दिन भीतर पालिका कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है । सम्बन्धित सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र " राष्ट्रीय सहारा" के दिनांक 02 जनवरी , 2023 में भी करवाया गया था । सम्बन्धित दुकानों को नये किरायेदारों के नाम हस्तान्तरण करने हेतु उपविधि तैयार की गई थी जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा " के दिनांक 02 जनवरी , 2023 में भी आम नागरिकों एवं सम्बन्धित व्यक्तियों के सूचनार्थ इस आशय के साथ किया गया था । इस सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त इस निकाय की पालिका बोर्ड बैठक दिनांक 09.06.2023 में पारित प्रस्ताव सं ० 8 (2 ) सर्वसम्मति से उक्त उपविधि लागू किये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है ।
अतः पालिका बोर्ड में पारित प्रस्ताव के अनुसार उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त ) की धारा 301 (2 ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुवे पालिका द्वारा तैयार की गई " नगरपालिका परिषद बागेश्वर की दुकान / फड़ आदि नामान्तरण / हस्तान्तरण शुल्क उपविधि-2022 " उत्तराखण्ड शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ स्वीकृति प्रदान की जाती है । उक्त उपविधि इस निकाय में गजट प्रकाशन की तिथि से मान्य होगी ।
नगरपालिका परिषद बागेश्वर की दुकान/ फड़ आदि नामान्तरण / हस्तान्तरण शुल्क उपविधि -2022
1- संक्षिप्त शीर्ष नाम यह उपविधि नगरपालिका परिषद बागेश्वर जिला बागेश्वर की दुकान/फड़ आदि नामान्तरण / हस्तान्तरण शुल्क उपविधि
2- परिभाषायें - किसी विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में -
(क ) " अधिनियम" का तात्पर्य उत्तराखण्ड ( उ० प्र ०नगरपालिका अधिनियम 1916 ) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश -2002 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) से है ।
(ख ) " नगर" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद बागेश्वर से है ।
106
उत्तराखण्ड गजट , 02 मार्च, 2024 ई0 (फाल्गुन 12, 1945 शक सम्वत्)
[भाग 8
(ग ) " अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद बागेश्वर के अधिशासी अधिकारी से है ।
(घ ) " अध्यक्ष" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद बागेश्वर के निर्वाचित अध्यक्ष से है ।
(ङ) " बोर्ड" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद बागेश्वर के निर्वाचित सदस्यों की कमेटी से है ।
(च) " प्रशासक" का अर्थ जिलाधिकारी बागेश्वर से है ।
(छ) सम्बन्धित नामान्तरण / हस्तान्तरण का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित नगरपालिका के सम्बन्धित कर्मचारी जिसे अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है , से है ।
3- पालिका का पूर्व का किरायेदार किसी नये व्यक्ति को पालिका की दुकान हस्तान्तरित करता है नये किरायेदार को उक्त नामान्तरण / हस्तान्तरण का शुल्क रू 0 30,000.00 ( रू० तीस हजार मात्र ) तथा किराये की धनराशि जो कि पालिका द्वारा पूर्व किराये में वृद्धि कर निर्धारित किया जाएगा, जिसका भुगतान नये किरायेदार को करना होगा इसके साथ उसे पालिका द्वारा निर्धारित नये किराये के अनुसार पालिका पक्ष में अनुबन्ध करवाना होगा । अन्यथा पालिका सम्बन्धित दुकान स्वयं अपने कब्जे में ले कर उसका किराये हेतु पुनः निलाम कर आवंटन कर सकती है । 4- नये किरायेदार को पालिका पक्ष में रू 0 100.00 (रू० एक सौ मात्र ) के नॉन ज्यूडीशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा तथा किरायेदार को पालिका पक्ष में किये गए अनुबन्ध की समस्त शर्तों का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा । अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्ति की किरायेदारी पालिका द्वारा समाप्त करते हुवे दुकान अपने कब्जे में ले ली जाएगी जिसका सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित किरायेदार का होगा ।
शास्ति
उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 ( उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवत्त ) की धारा 299 ( 1) के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि यदि किसी भी नये किरायेदार द्वारा उक्त नियम का उल्लंघन किया जाता है तो पालिका सम्बन्धित दुकानदार / किरायेदार से रू 0 100/- प्रतिदिन का अर्थदण्ड की दर से वसूली कर सकती है अथवा दुकान कोअपने कब्जे में लेकर उसको पुनः नीलाम करवा कर नये किरायेदार को आवंटित कर सकती है
हयात सिंह परिहार,
सुरेश सिंह खेतवाल, अधिशासी अधिकारी,
अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद बागेश्वर ।
नगरपालिका परिषद बागेश्वर ।
पी० एस ०यू० (आर० ई० ) 09 हिन्दी गजट/ 115- भाग 8-2024 (कम्प्यूटर / रीजियो ) ।
मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की ।