िनबंधन सं(cid:28)या पी0ट*0-40 िनबंधन सं(cid:28)या
(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट (cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट (cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट(cid:1)बहार गजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत (cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत(cid:1)बहार सरकार (cid:16)ारा ूकािशत ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 505050502222)))) पपपप
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अधिसूचनाएं 4 अगस्त 2008.
संख्याः 5/नि॰/अं॰पदा॰स्था॰-25/06-4624—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा संख्याः 5/नि॰/अं॰पदा॰स्था॰-25/06- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, सहकारिता विभाग के बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग की भर्त्ती, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, सहकारिता विभाग के बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग की भर्त्ती, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, सहकारिता विभाग के बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग की भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं - प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित कर ने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -
यह नियमावली श्बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग 1॰ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) यह नियमावली श्बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग 1॰ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) 1॰ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) 1॰ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) 1॰ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) 1॰ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) 1॰ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) 1॰ संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) नियमावली-2008श् कही जा सकेगी। नियमावली-2008श् कही जा सकेगी।
इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा। यह तुरत प्रवृत होगी।
इस नियमावली में जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो -
में जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो -
((((2222) ) ) ) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा। ((((3333)))) यह तुरत प्रवृत होगी। 2॰ परिभाषा -2॰ परिभाषा -2॰ परिभाषा -2॰ परिभाषा - इस नियमावली
'विभाग' से अभिप्रेत है सहकारिता विभाग;
से अभिप्रेत है बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग;
ंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्त/कार्यरत व्यक्ति; तथा नियुक्ति प्राधिकारी' से अभिप्रेत है निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार; 'निबंधक' से अभिप्रेत है निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्त/कार्यरत व्यक्ति; तथा आयोग' से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग।
(क) (क) (क) (क) 'विभाग' से अभिप्रेत है सहकारिता विभाग; (ख) (ख) (ख) (ख) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग; (ग) '(ग) '(ग) '(ग) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अभिप्रेत है निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार; (घ)(घ)(घ)(घ) 'निबंधक' से अभिप्रेत है निब (ङ) '(ङ) '(ङ) '(ङ) 'आयोग' से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग।
3॰ 3॰ 3॰ 3॰ संवर्ग का गठनसंवर्ग का गठनसंवर्ग का गठनसंवर्ग का गठन - (1) - (1) - (1) - (1)
- (1) - (1) - (1) - (1) यह संवर्ग राज्यस्तरीय होगा। इस संवर्ग में निम्नलिखित श्रेणी के पद होंगे -
(2) (2) (2) (2) इस संवर्ग में निम्नलिखित श्रेणी के पद होंगे -
| क्रमांक | पद का नाम | कोटिकोटिकोटिकोटि | वेतनमान |
| (i) | अंकेक्षक अंकेक्षक (सहयोग समितियाँ) | मूल कोटि | 4500.7000 |
| (ii) | वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी | प्रोन्नति का प्रथम चरण | 5500.9000 |
| (iii) | अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी | प्रोन्नति का द्वितीय चरण | 6500.10500 |
उपर्युक्त पदों पर इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस उपर्युक्त पदों पर इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस उपर्युक्त पदों पर इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।
में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।(cid:1)बहार गजट (असाधारण)] 23 अ&तूबर 2008 2 (3) (3) (3) (3) पदबल।पदबल।पदबल।पदबल।- - - - इस संवर्ग के विभिन्न कोटि का स्वीकृत पदबल राज्य सरकार द्वारा, आवष्यकतानुसार पदों के सृजन तथा समर्पण द्वारा, उपांतरित किया जा सकेगा।
4॰ 4॰ 4॰ 4॰ भर्त्ती की पद्धतिभर्त्ती की पद्धतिभर्त्ती की पद्धतिभर्त्ती की पद्धति - (1) - (1) - (1) - (1) संवर्ग में अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ के पद पर सीधी भर्त्ती की जायेगी। (2) (2) (2) (2) अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ के पद पर भर्त्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक (गणित के साथ) अथवा वाणिज्य स्नातक होगी।
(3)(3)(3)(3) न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।
(4)(4)(4)(4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रील तक गणना करके विनिष्चित रिक्तियों के आधार पर 30 अप्रील तक आयोग को अधियाचना भेजी जायेगी।
(5)(5)(5)(5) आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुषंसित उम्मीदवारों की सीधी भर्त्ती की जा सकेगी।
(6)(6)(6)(6) प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु पाठ्यक्रम एवं प्राप्ताकों का विनिष्चय आयोग के परामर्ष से राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
5॰ 5॰ 5॰ 5॰ परीक्ष्यमान अवधिपरीक्ष्यमान अवधिपरीक्ष्यमान अवधिपरीक्ष्यमान अवधि - - - - नियुक्ति के पश्चात परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी। उक्त अवधि में सेवा एवं आचार संतोषप्रद नही होने पर परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी और विस्तारित परीक्ष्यमान अवधि में भी सेवा एवं आचार संतोषप्रद नही पाये जाने पर वैसे कर्मी को सेवामुक्त किया जा सकेगा।
6॰ 6॰ 6॰ 6॰ प्रषिक्षणप्रषिक्षणप्रषिक्षणप्रषिक्षण - (1) - (1) - (1) - (1) संवर्ग के सदस्यों को परीक्ष्यमान अवधि में नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रषिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी।
(2)(2)(2)(2) संवर्ग के सदस्यों के लिए समय-समय पर अल्पावधि के रिफ्रेषर की व्यवस्था भी आवष्यकतानुसार की जा सकेगी।
7॰ 7॰ 7॰ 7॰ सम्पुष्टिसम्पुष्टिसम्पुष्टिसम्पुष्टि - - - - संवर्ग में नियुक्त सदस्य संतोषप्रद रूप से परीक्ष्यमान अवधि एवं आवष्यक प्रषिक्षण पूरा करने पर संवर्ग में सम्पुष्ट किये जा सकेंगे।
8॰ प्रोन्नति8॰ प्रोन्नति8॰ प्रोन्नति8॰ प्रोन्नति - (1) - (1) - (1) - (1) संवर्ग में सम्पुष्ट अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ से वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी एवं वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी से अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी के पदों पर प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुषंसा पर दी जा सकेगी।
(2)(2)(2)(2) एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालावधि का पूरा होना आवष्यक होगा।
9॰ 9॰ 9॰ 9॰ प्रतिनियुक्तिप्रतिनियुक्तिप्रतिनियुक्तिप्रतिनियुक्ति - - - - संवर्ग के सदस्यों को राज्य सरकार के पूर्णतः या अंषतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली सहकारी समितियों, निकाय या परियोजना में चिह्नित पदों के विरुद्ध भी प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।
10॰ 10॰ 10॰ 10॰ कठिनाई का निराकरणकठिनाई का निराकरणकठिनाई का निराकरणकठिनाई का निराकरण - - - - इस नियमावली के किसी भी नियम को लागू करने में कठिनाई हो तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई का निराकरण समुचित आदेष से कर सकेगी।
11॰ 11॰ 11॰ 11॰ इस नियमावली के नियमों की व्याख्या करने के लिए विभाग सक्षम होगा और आवष्यकतानुसार वित्त/कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग का परामर्ष प्राप्त किया जा सकेगा।
12॰ 12॰ 12॰ 12॰ जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं किये गए है, उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत नियम/अनुदेष लागू होंगे।
fcgkj&jkTiky ds vkns'k ls] विजय कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव।
——— 14 अगस्त 2008 संख्याः 5/नि॰/अं॰पदा॰स्था॰-25/06, 4918—अधिसूचना संख्या ः 4624 दिनांक ः 04/08/08 के तहत निर्गत बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग नियमावली, 2008 का संलग्न अंग्रेजी पाठ बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। बिहार राज्यपाल के आदेष से,
विजय कुमार शर्मा, सरकार के संयुक्त सचिव।3 (cid:1)बहार गजट, (असाधारण)] 23 अ&तूबर 2008 The 4th August 2008 No. 5/नि॰/अं॰पदा॰स्था॰-25/06-4624—In exercise of powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India the, Governor of Bihar is hereby pleased to make the following rules for recruitment, promotion and regulation of other service conditions for the Bihar Cooperative Auditors Cadre.
1. Short title extent and commencement - (1) These rules may be called the "Bihar Cooperative Auditors Cadre Rules, 2008". (2) It extends to the whole State of Bihar. (3) It shall take effect at once.
2. Definition - In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-
(a) 'Department' means Cooperative Department. (b) 'Cadre' means Bihar Cooperative Auditors Cadre. (c) 'Appointing Authority' means the Registrar, Cooperative Societies, Bihar.
(d) 'Registrar' means a person appointed by the State Government to function as Registrar for Cooperative Societies.
(e) 'Commission' means Bihar Staff Selection Commission.
3. The Cadre Constitution - (1) This Cadre shall be of State level.
(2) This Cadre shall constitute the following grade of post:-
| Sl. No. | Name of the Post | Grade | Scale |
| (i) | Auditor (Cooperative Societies) | Basic Grade | 4500-7000 |
| (ii) | Senior Audit Officer | First Grade of Promotion | 5500-9000 |
| (iii) | Sub-divisional Audit Officer | Second Grade of Promotion | 6500-10500 |
The persons appointed and working on the above mentioned posts before the commencement of this Rule shall be deemed to belong to this cadre.
(3) Strength - The sanctioned posts of different grades in this cadre may be modified as per requirement of the State Government by way of creation and submission.
4. Method of Recruitment - (1) Direct recruitment shall be made on the post of Auditor, Cooperative Societies in this cadre. (2) The minimum educational qualification required for recruitment on the post of Auditor, Cooperative Societies shall be graduate (with Mathematics) or Commerce graduate passed from any recognised University.
(3) The minimum age limit shall be 21 years and the maximum age limit shall be the which determined by the State Government from time to time.
(4) The requisition shall be sent by the Appointing Authority to the Commission by 30th April after calculation on the basis of vacancies determined on 1st April of every year.
(5) The candidates recommended on the basis of the competitive examination conducted by the Commission shall directly be recruited. (6) The syllabus and marks for the conduct of competitive examination shall be determind by the State Government in consultation with the Commission.
5. Probation Period - The probation period after appointment shall be of two years. The probation period may be extended up to one year if the service(cid:1)बहार गजट (असाधारण)] 23 अ&तूबर 2008 4 and conduct is not found satisfactory during the period. The appointment of such personnel shall be terminated if service and conduct is not found satisfactory during the extended period of probation.
6. Training - (1) The appointing authority shall arrange for conduct of training schedule during the probation period for the members of this cadre. (2) A Short Time Refresher course shall be arranged for the members of this cadre as per requirement from time to time.
7. Confirmation - The members appointed in this cadre shall be confirmed after satisfactory completion of probation period and necessary training. 8. Promotion - (1) The confirmed Auditors, Cooperative Societies in the cadre shall be promoted to Senior Audit Officer and from Senior Audit Officer to Sub Divisional Audit Officer on the basis of seniority cum merit recommended by the Department Promotion Committee.
(2) The minimum time period required for promotion from one grade to next grade shall be determined by the State Government (Department of Personnel and Administrative Reforms) from time to time.
9. Deputation - The members of this cadre shall be deputed in State Government fully/partially owned or controlled Cooperative Societies, undertaking or Project against the identified posts.
10. Removal of Difficulty - If any difficulty arises in course of implementation of any provision of this Rule the State Government may issue orders for removal of such a difficulty.
11. The Department shall be competent for defining any provision of this Rule and if required advice from Finance/Personnel and Administrative Reforms Department may be sought.
12. Rules/Instruction enforced for the time being for the employees of the state shall be applicable regarding such subject and issues which have not been provided in this Rule.
By order of the Governor of Bihar, VIJAY KUMAR SHARMA,
Joint Secretary to the Government.
———— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,