िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 13131313 आ(cid:31) नआ(cid:31) नआ(cid:31) नआ(cid:31) न 1931931931933333 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 40404040 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 5555 अ)तूअ)तूअ)तूअ)तूबरबरबरबर 2020202011111111 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)3, पदःथापन, बदली, श(cid:18)3, छु 9ट(cid:15) और अ;य <य(cid:18)3गत सूचनाएं। 2-10 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु@मB के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के पर(cid:15)Jा-फल, कायLबम, छाऽवृ(cid:18)O ूदान, आPद।
---
भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आPद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राQयपाल और कायाLRयJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आPद। 11-24 भाग-3—भारत सरकार, प(cid:31)Sम बंगाल सरकार और उUच ;यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राQय गजटB के उWरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ)त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Pकये जानेवाले ूवर सिमितयB के ूितवेदन और उ)त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूवL ूकािशत (cid:18)वधेयक।
---
भाग-7—संसद के अिधिनयम (cid:31)जनपर रांशपित क\ Qयेंठअनुमित िमल चुक\ है। ---
भाग-8—भारत क\ संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयB के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवL ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व^ापन
---
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, ;यायालय सूचनाएं और सवLसाधारण सूचनाएं इ`याPद। 25-34 पूरक
---
पूरक-क 35-392 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3िनयु(cid:18)3, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3श(cid:18)3,,,, छु 9ट(cid:15) और अ;यछु 9ट(cid:15) और अ;यछु 9ट(cid:15) और अ;यछु 9ट(cid:15) और अ;य वैय(cid:18)3क सूचनाएं वैय(cid:18)3क सूचनाएं वैय(cid:18)3क सूचनाएं वैय(cid:18)3क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
निगरानी विभाग
———
अधिसूचना
27 सितम्बर 2011
सं॰ नि॰वि॰स्था॰-02/11-5683-अनु॰—पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 841, दिनांक 20 जनवरी 2011 के द्वारा श्री रंजन कुमार (660), अधीक्षण अभियंता की सेवाएँ भवन निर्माण विभाग, बिहार ,पटना से वापस लेते हुए निगरानी विभाग, तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना में अधीक्षण अभियंता के पद पर पदस्थापनार्थ सेवा हेतु सौंपी गयी है, को प्रभार ग्रहण की तिथि से निगरानी विभाग, तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना में पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश प्रसाद, संयुक्त सचिव।
——— वाणिज्य-कर विभाग ——— अधिसूचनाएं 22 जुलाई 2011 संख्या 6/गो0 34-01/2010-3014/वा0 क0-श्री प्रधान नरेष कुमार लाल, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त(प्रभारी), पटना मध्य अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3015/वा0 क0-श्री गुप्तेष्वर प्रसाद, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (प्रभारी), मुजफ्फरपुर पष्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3016/वा0 क0-श्री शम्भु कुमार सिंह, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल, भागलपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3017/वा0 क0-श्री कमल कान्त चौधरी, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, अंकेक्षण, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3018/वा0 क0-श्री अषेष कुमार चौधरी, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, भागलपुर अंचल, भागलपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3019/वा0 क0-श्री शषि शेखर सिंह, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, पटना मध्य अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, सीवान अंचल, सीवान के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3020/वा0 क0-श्रीमती उर्मिला कुमारी, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, पटना उारी अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (प्रभारी), जहानाबाद अंचल, जहानाबाद के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3021/वा0 क0-श्री प्रमोद कुमार, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, पूर्वी एवं पष्चिमी प्रमंडल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त(प्रभारी), सीतामढ़ी अंचल, सीतामढ़ी के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3022/वा0 क0-श्री राधा मोहन राय, बि0वि0से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना जिनकी सेवा विा विभाग की अधिसूचना संख्या-5796, दिनांक 29 जून 2011 द्वारा वापस की गयी है को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पद पर नियुक्त किया जाता है।3 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011 संख्या 6/गो0 34-01/2010-3023/वा0 क0-श्री रामबरत रजक, बि0वि0से0, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद जिनकी सेवा विा विभाग की अधिसूचना संख्या-5794, दिनांक 29 जून 2011 द्वारा वापस की गयी है को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, भभुआ अंचल, भभुआ के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3024/वा0 क0-श्री रमेष कुमार दास, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, तेघड़ा अंचल, तेघड़ा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, औरंगाबाद अंचल, औरंगाबाद के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3025/वा0 क0-श्री अजिताभ मिश्र, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पाटलिपुत्र अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, शाहाबाद अंचल, आरा के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3026/वा0 क0-श्री सिरिल बेक, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, दक्षिणी अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, गोपालगंज अंचल, गोपालगंज के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3027/वा0 क0-श्री संजय कुमार प्रसाद, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पटना सिटी पूर्वी अंचल, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, जहानाबाद अंचल, जहानाबाद के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3028/वा0 क0-श्री विजय कुमार, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, गया अंचल, गया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, नवादा अंचल, नवादा के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3029/वा0 क0-श्री मंकेष्वर शर्मा, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, तेघड़ा अंचल, तेघड़ा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3030/वा0 क0-श्री विजय कुमार, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, मुख्यालय अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पूर्णियॉ अंचल, पूर्णियॉ के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3031/वा0 क0-श्री विपिन कुमार सिंह, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (प्रभारी), लखीसराय अंचल, लखीसराय को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (प्रभारी), समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3032/वा0 क0-श्री प्रभात कुमार वर्मा, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, लखीसराय अंचल, लखीसराय को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (प्रभारी), लखीसराय अंचल, लखीसराय के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3033/वा0 क0-श्री निरंजन कुमार सिन्हा, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, खगड़िया अंचल, खगड़िया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, अन्वेषण ब्यूरो, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3034/वा0 क0-श्री राजीव रंजन, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, अंकेक्षण, पटना जिन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या-2578, दिनांक 29 जून 2011 द्वारा वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बाढ़ अंचल, बाढ़ के पद पर नियुक्त किया गया था, को रद्द करते हुए इन्हें अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पटना सिटी पष्चिमी अंचल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3035/वा0 क0-श्री अजित कुमार, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, शाहाबाद अंचल, आरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बेगूसराय अंचल, बेगूसराय के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3036/वा0 क0-श्री विष्वनाथ गुप्ता, बि0वि0से0 जिन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या-2558, दिनांक 29 जून 2011 द्वारा वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त (प्रभारी), समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर के पद पर नियुक्त किया गया था, में संषोधन करते हुए इन्हें अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समस्तीपुर अंचल, समस्तीपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-01/2010-3037/वा0 क0-श्री ओम प्रकाष झा, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर उपायुक्त (प्रभारी), मुजफ्फरपुर पष्चिमी अंचल, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए उनकी सेवाएॅ विा विभाग, बिहार, पटना को सौंपी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मोहम्मद शमीम, उप-सचिव।4 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011
26 जुलाई 2011
संख्या 6/गो0 34-12/2007-3127/वा0 क0-श्री जवाहर चौधरी, बि0वि0से0, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-12/2007-3128/वा0 क0-श्री तपन कुमार चक्रर्वाी, बि0वि0से0, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील), केन्द्रीय प्रमंंंंंंंंंंंंडल, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मोहम्मद शमीम, उप-सचिव।
——— 24 अगस्त 2011 संख्या 6/सं0-4-01/2008-3614/(वा0 क0)-बिहार विा सेवा के अधोलिखित पदाधिकारियों को वाणिज्य-कर पदाधिकारी (वेतनमान् 9,300-34,800ग्रेड पे 5,400 रू0) के पद पर उनके नाम के सामने कॉलम-5 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है :-
| क्र0 | पदाधिकारी का नाम | मूल वरीयता क्रमांक(2010) | र्वामान पदस्थापन | सम्पुष्टि की तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री अरविन्द झा | 150 | वाणिज्य-कर पदाधिकारी, पटना मध्य अंचल, पटना | 10.07.10 |
| 2. | श्री संजय कु ुमार वर्मा | 294 | वाणिज्य-कर पदाधिकारी, तेघड़ा अंचल, तेघड़ा | 04.11.10 |
| 3. | श्री राजेष कुमार सिन्हा | 299 | वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बाढ अंचल, बाढ | 01.04.11 |
| 4. | श्री अषर्फी लाल विद्यार्थी | 305 | वाणिज्य-कर पदाधिकारी, कटिहार अंचल, कटिहार | 21.06.09 |
| 5. | श्री दिनेष प्रसाद सिंह | 308 | वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बक्सर अंचल, बक्सर | 25.01.10 |
| 6. | श्री महंथ बैठा | 306 | वाणिज्य-कर पदाधिकारी, जमुई अंचल, जमुई | 01.04.11 |
| 7. | श्री कृष्णकांत यादवेन्दु | 302 | वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बिहारषरीफ अ चल, ं बिहाषरीफ। | 01.04.11 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मोहम्मद शमीम, उप-सचिव।
——— 2 सितम्बर 2011 संख्या 6/प्रो0-6-003/1995(खण्ड-3)-3748/वा0 क0-बिहार विा सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (वेतनमान् रू0 37,400-67,000़ग्रेड पे रू0 8,700) कोटि से वाणिज्य-कर अपर आयुक्त (वेतनमान् रु0 37,400-67,000ग्रेड पे रु0 8,900) कोटि में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से नियमित प्रोन्नति दी जाती हैः-
| क्र0 | पदाधिकारी का नाम | मूल कोटि क्रमांक | वर्त्तमान पदस्थापन | आरक्षण कोटि |
| 1. | श्री शत्रुघ्न सिंह | 11 | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्र0), मगध प्रमंडल, गया। | सामान्य |
| 2. | श्री जवाहर चौधरी | 12 | वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर। | अनु0 जाति |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मोहम्मद शमीम, उप-सचिव।5 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011 5 सितम्बर 2011 संख्या 6/नि0/प्रति नि0-01-01/2011- 3798 वा0 क0-श्री प्रकाष चन्द्र वर्मा, बि0वि0से0, सम्प्रति वाणिज्य-कर उपायुक्त, अन्वेषण ब्यूरो, तिरहुत एवं सारण प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेष तक के लिए उनकी सेवाएँ परिवहन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में वित्तीय सलाहकार -सह-मुख्य लेखा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सौंपी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मोहम्मद शमीम, उप-सचिव।
——— 13 सितम्बर 2011 संख्या 6/गो0 34-12/2007-3957/वा0 क0-श्री जवाहर चौधरी, बि0वि0से0, नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर अपर आयुक्त को अगले आदेश तक के लिए सदस्य (विभागीय), वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण, बिहार, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है। संख्या 6/गो0 34-12/2007-3958/वा0 क0-श्री शत्रुध्न सिंह, बि0वि0से0, नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर अपर आयुक्त को अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर अपर आयुक्त (मुख्यालय) बिहार, पटना के पद पर नियुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मोहम्मद शमीम, उप-सचिव।
———
13 सितम्बर 2011
संख्या 6/गो0 34-12/2007-3959/वा0 क0-श्री पवन कुमार, बि0वि0से0 वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को अगले आदेष तक के लिए अपने कार्यो के अतिरिक्त वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अपील) तिरहुत एवं सारण प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पद पर नियुक्त किया जाता है।
संख्या 6/गो0 34-12/2007-3960/वा0 क0-श्री तपन कुमार चक्रर्वाी, बि0वि0से0, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), मुजफ्फरपुर को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेष तक के लिए वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (अंकेक्षण), भागलपुर, के पद पर नियुक्त किया जाता है।
संख्या 6/गो0 34-12/2007-3961/वा0 क0-श्री सदरूल ओला खाँ, बि0वि0से0, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, पटना उतरी अंचल, पटना को अपने कार्यो के अतिरिक्त अगले आदेष तक के लिए केन्द्रीयकृत निबंधन इकाई, कौटिल्य भवन, पटना में नियुक्त किया जाता है।
संख्या 6/गो0 34-12/2007-3962/वा0 क0-श्रीमती सुनीता कुमारी, बि0वि0से0, वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, गांधी मैदान अंचल, पटना को अपने कार्यो के अतिरिक्त अगले आदेष तक के लिए केन्द्रीयकृत निबंधन इकाई, कौटिल्य भवन, पटना में नियुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मोहम्मद शमीम, उप-सचिव।
——— सहकारिता विभाग ——— अधिसूचनाएं 5 अगस्त 2011 सं॰ 01/रा॰स्था॰-बि॰स॰से॰-पद॰-14/2007-3569—श्री दीनानाथ मिश्र, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा (अतिरिक्त प्रभार सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ मधेपुरा एवं उदाकिषुनगंज) के दिनांक 31 जुलाई 2011 के अपराह्न से ऐच्छिक सेवा निवृत्ति के फलस्वरुप अगले आदेष तक जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मधेपुरा एवं उदाकिषनगंज का अतिरिक्त प्रभार श्री अरविन्द कुमार पासवान, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, वीरपुर को प्रभार ग्रहण की तिथि से सौंपा जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कौषल किषोर मिश्र, अवर सचिव ।
——— 5 अगस्त 2011 सं॰ 01/रा॰स्था॰- बि॰स॰से॰-पद॰-14/2007-3568—श्री सूर्यदेव मेहता, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं अतिरिक्त प्रभार संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा के दिनांक 31 जुलाई 2011 के अपराहन से सेवा-निवृत हो जाने के फलस्वरूप अगले आदेष तक संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफफरपुर एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा का अतिरिक्त प्रभार श्री जमाल6 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011 जावेद आलम, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा (कार्यकारी) को प्रभार ग्रहण की तिथि से सौंपा जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कौषल किषोर मिश्र, अवर सचिव ।
——— 1 अगस्त 2011 संख्या 1/रा0स्था0(3)बि0स0से0-11/2011-3491—श्री दीनानाथ मिश्र, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को उनके आवेदन दिनांक 29 जनवरी 2011 पर सम्यक विचारोपरांत बिहार सेवा संहिता के नियम-74 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 31 जुलाई 2011 (अपराह्न) के प्रभाव से एैच्छिक सेवा निवृित्त की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गुप्तेष्वर प्रसाद, उप-सचिव ।
———
14 सितम्बर 2011
संख्या 01/रा0स्था0(वि0स0से0)पदस्था0-14/2007-4198—श्री चन्द्रकांत झा (सहकारिता प्रसार पदाधिकारी) कार्यकारी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, रोसड़ा के दिेनांक 30 अप्रील 2011 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो जाने के फलस्वरूप अगले आदेष तक सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, रोसडा़ का अतिरिक्त प्रभार श्रीमती षषिवाला रावल, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, दलसिंहसराय को प्रभार ग्रहण की तिथि से सौंपा जाता है।
संख्या 01/रा0स्था0(वि0स0से0)पदस्था0-14/2007-4199—श्री मनुजेष्वर शर्मा, (सहकारिता प्रसार पदाधिकारी) सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (कार्यकारी) विक्रमगंज के दिनांक 31 जुलाई 2011 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जाने के फलस्वरूप अगले आदेष तक सहयक निबंधक, सहयोग समितिया,ँ विक्रमगंज का अतिरिक्त प्रभार श्री निकेष कुमार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सासाराम को प्रभार ग्रहण की तिथि से सौंपा जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, विशेष कार्य पदाधिकारी -सह-सरकार के उप-सचिव।
——— 1 सितम्बर 2011 संख्या 1/सह-वि॰प्र॰से॰राज॰स्था॰ 11/2011-3987—श्री ललन राय, विषेष कार्य पदाधिकारी -सह-उप-सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को अपनी चिकित्सा हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 233, 234 के तहत दिनांक 25 जुलाई 2011 से 9 अगस्त 2011 तक कुल सोलह दिनों का रूपांतरित अवकाष 32 (बत्तीस) दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाष के समतुल्य पूर्ण मासिक वेतन पर स्वीकृत किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गुप्तेष्वर प्रसाद, उप-सचिव ।
——— 26 अगस्त 2011 सं॰ 01/स्था॰ बि॰स॰से॰पद॰14/2007-3909—श्री अंजुम हसन अंसारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया (अतिरिक्त प्रभार सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, खगड़िया एवं महाप्रबंधक, आई0सी0डी0पी0,खगड़िया) को दिनांक 24 अगस्त 2011 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के धावा दल के द्वारा रिष्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के फलस्वरुप -जिला सहकारिता पदाधिकारी,खगड़िया, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, खगड़िया एवं महाप्रबंधक, आई0सी0डी0पी0, खगड़िया के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेष तक श्री प्रभात कुमार, प्रबंध निदेषक, सेन्ट्रल कॉआपरेटिव बैंक लि0, खगड़िया को प्रभार ग्रहण की तिथि से सौंपा जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, विशेष कार्य पदाधिकारी -सह-सरकार के उप-सचिव।
——— 21 सितम्बर 2011 संख्या 6/पणन(स॰)-143/2010-4319—श्री लियान कुंगा (भा॰प्र॰से॰), विषेष सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना जो सम्प्रति बिहार राज्य भंडार निगम के प्रबंध निदेषक के अतिरिक्त प्रभार में है, के स्थान पर श्री परषुराम मिश्रा7 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011 (बि॰प्र॰से॰) अपर सचिव -सह- अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (मु॰), बिहार, पटना को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना के पद पर अतिरिक्त प्रभार में अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गुप्तेष्वर प्रसाद, उप-सचिव ।
——— बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ——— अधिसूचना 30 सितम्बर 2011 संख्या नि॰प्रा॰/नि॰ 6-01/2010/9076—समादेश याचिका संख्या 18827/2008-मनोहर सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 7 दिसम्बर 2010 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के प्रबंध्क कमिटी का चुनाव बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार द्वारा कराया जाना है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के अध्सिूचना ज्ञापांक-3/एम॰-59/2010-2025, दिनांक 25 मई 2010 द्वारा तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के प्रबंध्क कमिटी का चुनाव कराने का दायित्व बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार को सौंपा गया है। 2. बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार अध्निियम, 2008 की धरा-4 की उप-धरा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अध्ीन अनुमंडल पदाध्किारी, पटना सिटी को उक्त प्रबंध्क कमिटी के निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्राों के निर्वाचन के निमित्त निर्वाची पदाध्किारी ;Returning Officerद्ध के रूप में नियुक्त किया जाता है :-
(i) निर्वाचन क्षेत्रा संख्या 1
(ii) निर्वाचन क्षेत्रा संख्या 2
(iii) निर्वाचन क्षेत्रा संख्या 3
(iv) उत्तर बिहार के सिंह सभा निर्वाचन क्षेत्रा
(v) दक्षिण बिहार के सिंह सभा निर्वाचन क्षेत्रा
3. इसके अतिरिक्त अनुमंडल पदाध्किारी, पटना सिटी प्राध्किार के अध्सिूचना संख्या 6294, दिनांक 8 अप्रील 2011 के आलोक में उप जिला निर्वाचन पदाध्किारी के रूप में जिला पदाध्किारी-सह- जिला निर्वाचन पदाध्किारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करते रहेंगे।
4. निर्वाची पदाध्किारी ;Returning Officerद्ध बिहार राज्य निर्वाचन प्राध्किार एवं जिला निर्वाचन पदाध्किारी के निदेशन एवं नियंत्राण में तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के प्रबंध्क कमिटी के उफपर वर्णित निर्वाचन क्षेत्राों के निर्वाचन संबंध्ी कार्य करेंगे।
आदेश से,
एन॰ एस॰ माध्वन,
मुख्य चुनाव पदाध्किारी।
——— नगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 23 सितम्बर 23 सितम्बर 23 सितम्बर 23 सितम्बर 2011201120112011 सं0 1/स्था0/वि0वि0-31/2011-5361536153615361----न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-41 के अध्यधीन निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके नाम के सामने कॉलम-(3) में अंकित पद एवं स्थान पर प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक कार्य के लिये प्राधिकृत किया जाता है :-
| क्र क्रम म म म क्र क्र सं0सं0सं0सं0 | पदाधिकारी का नाम/पदनाम | नगर निकाय का नाम | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री राबर्द्वन, भूमि सुधार उप समार्हाा, बेगुसराय | नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बीहट | |
| 2. | श्री प्रभात चन्द्र, भूमि सुधार उप- श्री प्रभात चन्द्र, भूमि सुधार उप-समार्हाा, बलिया | नगर कार्यपालक नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प प चायत, ं चायत, ं बलिया |
राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से अस्पष्ट, उप-सचिव।
(ह0)-अस्पष्ट, उप-
——— गृगृगृगृह (विशेष) विभागह (विशेष) विभागह (विशेष) विभागह (विशेष) विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 21 सितम्बर 201121 सितम्बर 201121 सितम्बर 201121 सितम्बर 2011
रित सुनिष्चित वृाि उन्नयन योजना 2010 के तहत प्रथम विाीय उन्नयन की स्वीकृति नाम क
एल॰/एच॰जी॰-1501/2005(पार्ट)-13890—बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सीधी नियुक्ति से आये जिला सं॰ एल॰/एच॰जी॰-1501/2005(पार्ट)- बिहार गृह रक्षा वाहिनी में सीधी नियुक्ति से आये जिला समादेष्टाओं में से निम्नांकित 3(तीन) जिला समादेष्टा, जो उक्त पद पर निर्वाद्ध 10(दस) वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं, को समादेष्टाओं में से निम्नांकित 3(तीन) जिला समादेष्टा, जो उक्त पद पर निर्वाद्ध 10(दस) वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं, को समादेष्टाओं में से निम्नांकित 3(तीन) जिला समादेष्टा, जो उक्त पद पर निर्वाद्ध 10(दस) वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हैं, को 2010 के तहत प्रथम विाीय उन्नयन की स्वीकृति नाम के सामने स्तम्भ-(4) में रूपान्तरित सुनिष्चित वृाि उन्नयन योजना अंकित तिथि से स्तम्भ-(5) में अंकित बैण्ड वेतनग्रेड वेतन में प्रदान की जाती है :- अंकित तिथि से स्तम्भ-(5) में अंकित बैण्ड वेतनग्रेड वेतन में प्रदान की जाती है
| क्रमक्रमक्रमक्रम सं॰सं॰सं॰सं॰ | नाम/पदनाम/ बैण्ड वेतनग्र बैण्ड वेतनग्र े े बैण्ड वेतनग्र बैण्ड वेतनग्र ड वेतन े े | जिला समादेष्टा के पद टा के पद जिला समादेष् टा के पद टा के पद पर योगदान की तिथि | प्रथम रूपान्तरित प्रथम रूपान्तरित प्रथम रूपान्तरित प्रथम रूपान्तरित विाीय उन्नयन की विाीय उन्नयन की विाीय उन्नयन की विाीय उन्नयन की देय तिथि | देय विाीय उन्नयन का देय विाीय देय विाीय देय विाीय देय विाीय देय विाीय देय विाीय देय विाीय उन्नयन का बैण्ड वेतनग्र बैण्ड वेतनग्र बैण्ड वेतनग्र बैण्ड वेतनग्र ड वेतन े े े े बैण्ड वेतनग्र बैण्ड वेतनग्र बैण्ड वेतनग्र बैण्ड वेतनग्र े े े े |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| श्री जयंत प्रताप सिंह जिला समादेष्टा पी॰बी॰-3ग्रेड पे- 5,400 | 02.05.1997 | 01.01.2009 | पी॰बी॰-3 15,600-39,100) ग्र (ग ड पे-6,600 ्र े े | |
| 2 | श्री राणा अमरेन्द्र कुमार 'दीपक' जिला समादेष्टा पी॰बी॰-3ग्रेड पे- 5,400 | 02.05.1997 | 01.01.2009 | पी॰बी॰-3 15,600-39,100) ग्र (ग ड पे-6,600 ्र े े |
| 3 | श्री अनुज कुमार जिला समादेष्टा पी॰बी॰-3ग्रेड पे- 5,400 | 02.05.1997 | 01.01.2009 | पी॰बी॰-3 15,600-39,100) ग्र (ग ड पे-6,600 ्र े े |
3. इस प्रोन्नति से किसी कर्मी
उपरोक्त विाीय उन्नयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है। 2. उपरोक्त विाीय उन्नयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है। इस प्रोन्नति से किसी कर्मी का अवक्रमण नहीं होता है।
राज्यपाल के आदेष से,
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कमल नारायण सिंह, संयुक्त सचिव।
संयुक्त सचिव।
———
उद्योग विभाग
———
अधिसूचनाएं
16 सितम्बर 2011
सं॰ 3/उ0स्था0(उपा०अव०)13/11-4614—श्री विमल कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद को श्री विमल कुमार, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, औरंगाबाद को सं॰ 3/उ0स्था0(उपा०अव०)13/11-4614 2011 तक कुल 30 (तीस) दिनों के एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 20 मई 2011 से 18 जून 2011 तक कुल 30
बिहार सेवा संहिता के नियम-227 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 20 उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से (ह॰)-अस्पष्ट, अवर सचिव
राज्यपाल के आदेश से, अवर सचिव।9 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011
8 सितम्बर 2011
सं॰ 3/उ0स्था0(उपा०अव०)04/10-4428-श्री अशोक कुमार, तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कटिहार सम्प्रति कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 6 अगस्त 2011 से 21 अगस्त 2011 तक कुल 16 (सोलह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, अवर सचिव।
———
17 अगस्त 2011 सं॰ 3/उ०स्था०(रूपा०/उपा०अव०)18/10-4048-श्री राकेश नाथ सहाय, सहायक उद्योग निदेशक(कोटि नियंत्रण) सम्प्रति कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली को बिहार सेवा संहिता के नियम 234 एवं 248 के अन्तर्गत 214 दिन अर्द्ध वेतन अवकाश के बदले दिनांक 3 मार्च 2010 से 17 जून 2010 तक कुल 107 (एक सौ सात) दिनों का रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, अवर सचिव।
———
24 अगस्त 2011 सं॰ 3/उ०स्था०(उपा०अव०)09/08-4179-श्रीमती विक्टोरिया पूर्ति, प्रभारी उप उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 10 मई 2011 से 13 जून 2011 तक 35 (पैंतीस) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, अवर सचिव।
——— 6 मई 2011 सं॰ 3/उ0स्था0(उपा०अव०)04/07-2086-श्री श्याम नारायण राम, प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सहरसा को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 228, 230 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 1 जनवरी 2010 से 15 जनवरी 2010 तक 15(पन्द्रह) दिनों का तथा दिनांक 13 मई 2010 से 15 जुलाई 2010 तक 64 (चौसठ) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, अवर सचिव।
———
30 जून 2011
सं॰ 3/उ०स्था०(स्था०/पदास्था०) 04/11-3073—श्री बृजनन्दन प्रसाद, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को स्थानान्तरित करते हुये उप-निदेशक (तकनीकी) के रूप में तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना में पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, अवर सचिव।
———
29 जून 2011
1. सं॰ 3/उ०स्था०(मुकदमा अवमानना) 01/07-3047—श्री चन्द्रगुप्त प्रसाद सिन्हा, नव प्रोन्नत परियोजना प्रबंधक सम्प्रति हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय की सुदृढ़ीकरण योजना, दरभंगा को परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. सं॰ 3/उ०स्था०(मुकदमा अवमानना) 01/07-3048—श्री कमलेश्वरी प्रसाद सिंह, नव प्रोन्नत परियोजना प्रबंधक सम्प्रति केन्द्रीय डिजाईन केन्द्र, राजेन्द्रनगर, पटना को सहायक निदेशक(तकनीकी), तकनीकी विकास निदेशालय, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
3. सं॰ 3/उ०स्था०(मुकदमा अवमानना) 01/07-3049—श्री अर्जुन प्रसाद, नव प्रोन्नत परियोजना प्रबंधक सम्प्रति केन्द्रीय डिजाईन केन्द्र, राजेन्द्रनगर, पटना को परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
4. सं॰ 3/उ०स्था०(मुकदमा अवमानना) 01/07-3050—श्री केशरी कुमार मिश्र, नव प्रोन्नत परियोजना प्रबंधक सम्प्रति बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, काको, जहानाबाद को परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।10 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011 5. सं॰ 3/उ०स्था०(मुकदमा अवमानना) 01/07-3051—श्री राजेन्द्र प्रसाद, नव प्रोन्नत परियोजना प्रबंधक सम्प्रति हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के सुदृढ़ीकरण योजना, औरंगाबाद को परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
6. सं॰ 3/उ०स्था०(मुकदमा अवमानना) 01/07-3052—श्री शत्रुध्न प्रसाद सिंहा, नव प्रोन्नत परियोजना प्रबंधक सम्प्रति केन्द्रीय डिजाईन केन्द्र, राजेन्द्रनगर, पटना को परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
7. सं॰ 3/उ०स्था०(मुकदमा अवमानना) 01/07-3053—श्री सत्येन्द्र कुमार, नव प्रोन्नत परियोजना प्रबंधक सम्प्रति बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, भागलपुर को परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, अवर सचिव।
———
29 जून 2011
1. सं॰ 3/उ०स्था०(उ०से०सं०प्रो०)19/07-I-3054—श्री श्याम बिहारी गुप्ता, नव प्रोन्नत कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुये प्रभारी प्राचार्य, बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. सं॰ 3/उ०स्था०(उ०से०सं०प्रो०)19/07-I-3055—श्री कमलेश कुमार सिंह, नव प्रोन्नत कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति सहायक उद्योग निदेशक(कोटि नियंत्रण) को स्थानान्तरित करते हुये कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री सिंह, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई के प्रभार में अगले आदेश तक रहेंगे। विभागीय अधिसूचना संख्या 3222, दिनांक 24 अगस्त 2010 को विलोपित किया जाता है।
3. सं॰ 3/उ०स्था०(उ०से०सं०प्रो०)19/07-I-3056—श्री राकेश नाथ सहाय, नव प्रोन्नत कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति सहायक उद्योग निदेशक(कोटि नियंत्रण), भागलपुर को स्थानान्तरित करते हुये कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 4. सं॰ 3/उ०स्था०(उ०से०सं०प्रो०)19/07-I-3057—श्री कीर्ति नारायण गिरी, नव प्रोन्नत कार्यकारी प्रबंधक सम्प्रति सहायक उद्योग निदेशक(कोटि नियंत्रण), मुजफ्फरपुर को स्थानान्तरित करते हुये कार्यकारी प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री गिरी, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी के प्रभार में अगले आदेश तक रहेंगे। विभागीय अधिसूचना संख्या 3220 दिनांक 24 अगस्त 2010 को विलोपित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, अवर सचिव।
———
2 अगस्त 2011 सं॰ 3/उ0स्था0(उपा०अव०)02/11-3775—श्री दयानाथ झा, प्रचार-प्रसार पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 248 के अन्तर्गत दिनांक 26 नवम्बर 2010 से 12 दिसम्बर 2010 तक तथा दिनांक 12 मार्च 2011 से 17 अप्रील 2011 तक कुल 54 (चौवन) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, अवर सचिव।
ÑÑÑÑ
अधीJक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।
(cid:18)बहार गजट, 29Ñ571+250-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
11 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राQयराQयराQयराQयपाल और पाल और पाल और पाल और कायाLRयकायाLRयकायाLRयकायाLRयJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJB (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आPद।अिधसूचनाएं और िनयम आPद।अिधसूचनाएं और िनयम आPद।अिधसूचनाएं और िनयम आPद।
ÑÑÑÑÑ
गृह (विषेष) विभाग
———
अधिसूचना
22 सितम्बर 2011
सं॰ जी॰/विविध-14/2005-13950—बिहार राज्य के अन्तर्गत निजी सुरक्षा अभिकरण के विनियमन हेतु निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 (भारत सरकार का अधिनियम 29, 2005) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है :-
1111.... संक्षिप्त नाम और प्रारंभ संक्षिप्त नाम और प्रारंभ संक्षिप्त नाम और प्रारंभ संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।-(1) यह नियमावली बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2011 कहलाएगी। (2) यह राजपत्र में प्रकाषन की तारीख से प्रवृत्त होगी। 2222.... परिभाषा परिभाषा परिभाषा परिभाषा ।।।।----जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इन नियमों में :
(क)(क)(क)(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम-2005; (ख)(ख)(ख)(ख) ''अभिकरण'' से अभिप्रेत है निजी सुरक्षा अभिकरण; (ग)(ग)(ग)(ग) ''नियंत्री पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन घोषित नियंत्री पदाधिकारी; (घ)(घ)(घ)(घ) ''फारम'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के संलग्न फारम; (ड़)(ड़)(ड़)(ड़) ''अनुज्ञप्ति'' (लाइसेंस) से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति; (च)(च)(च)(च) इस नियमावली में अपरिभाषित लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे जो इस अधिनियम में उनके लिए क्रमषः नियत हैं।
3333.... नियंत्री प्राधिकार।नियंत्री प्राधिकार।नियंत्री प्राधिकार।नियंत्री प्राधिकार।----निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त अधिकार के आलोक में बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियम 2011 के नियंत्री प्राधिकार संयुक्त सचिव या उनसे उच्च स्तर के पदाधिकारी, गृह विभाग होगें।
4444.... अपीलीय प्राधिकार ।अपीलीय प्राधिकार ।अपीलीय प्राधिकार ।अपीलीय प्राधिकार ।----निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा-14 के आलोक में नियंत्रक प्राधिकार के आदेष के विरूद्ध अपील प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना के समक्ष किया जा सकेगा। अपील करने की समयावधि अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार होगी।
5555.... आवेदकों के पूर्ववृत्त का सत्यापन ः-(1)आवेदकों के पूर्ववृत्त का सत्यापन ः-(1)आवेदकों के पूर्ववृत्त का सत्यापन ः-(1)आवेदकों के पूर्ववृत्त का सत्यापन ः-(1) प्रत्येक आवेदक नियंत्री प्राधिकारी को नई अनुज्ञप्ति जारी करने अथवा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन करते समय अपने पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु फारम-I संलग्न करेगा। यदि आवेदक कंपनी, फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ हो तो प्रत्येक स्वत्वधारी, बहुसंख्यक शेयर-धारक, भागीदार अथवा कम्पनी के निदेषक आवेदन के साथ फारम- I संलग्न करेंगे मानो कि वे भी आवेदक हैं।
(2) (2) (2) (2) आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् नियंत्री पदाधिकारी आवेदन के ब्यौरे तथा आवेदक के संबंध में दिए गए विषय वस्तु का यथोचित सत्यापन तथा जांच करेंगे।
(3) (3) (3) (3) नियंत्री प्राधिकारी उस जिला के जिला पुलिस अधीक्षक के अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा जहाँ निजी सुरक्षा अभिकरण कार्य संचालित करने जा रही हो। इस प्रयोजन के लिए नियंत्री प्राधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक को अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन की प्रति सभी अनुलग्नकों सहित भेजेगा ताकि जिला पुलिस अधीक्षक इनका सत्यापन कर अपना प्रतिवेदन भेज सकेें।
(4) (4) (4) (4) जिला पुलिस अधीक्षक प्रत्येक व्यक्ति जिसके नाम पूर्ववृत्त का फारम भरा गया है, के पूर्ववृत्त का सत्यापन कराने के साथ-साथ निम्नलिखित सूचना भी प्रस्तुत करेंगे :- ((((i) ) ) ) क्या आवेदक अथवा कंपनी ने या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य की भागीदारी में किसी निजी सुरक्षा अभिकरण पूर्व में संचालित किया है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा और
((((ii) ) ) ) क्या आवेदक को निजी सुरक्षा अभिकरण चलाने हेतु कोई विषेष अर्हता, प्रषिक्षण अथवा अनुभव प्राप्त है, जिससे उसे निजी सुरक्षा अभिकरण चलाने में सुविधा मिल सके।12 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011 निजी सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों के आचरण और पूर्ववृत का सत्यापन।।।।—निजी सुरक्षा अभिकरण का यह कर्तव्य होगा 6666.... निजी सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों के आचरण और पूर्ववृत का सत्यापन निजी सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों के आचरण और पूर्ववृत का सत्यापन निजी सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों के आचरण और पूर्ववृत का सत्यापन कि किसी सुरक्षागार्ड अथवा पर्यवेक्षक को नियुक्त करने के पूर्व वह निम्नलिखित में से किसी एक अथवा अधिक माध्यम के अनुसार उस व्यक्ति के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का जाँच कर संतुष्ट हो ले :-
(क) (क) (क) (क) अभिकरण व्यक्ति के आचरण एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन स्वयं करे। (ख) (ख) (ख) (ख) अभिकरण व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आचरण एवं पूर्ववृत्त प्रमाण-पत्र पर जो विहित है, निर्भर कर सकेगी, बषर्ते वह विधिमान्य हो और अभिकरण के पास किसी अन्य स्रोत से व्यक्ति के चरित्र व पूर्ववृत्त के संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं हो।
(ग) (ग) (ग) (ग) जिला पुलिस अधीक्षक अथवा जिला पुलिस अधीक्षक के प्राधिकार के अधीन किसी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अथवा समकक्ष अथवा उच्च पद वाले पदाधिकारी से प्राप्त चरित्र तथा पूर्ववृत्त रिपोर्ट पर अभिकरण भरोसा कर सकेगी।
(2) (2) (2) (2) निजी सुरक्षा गार्ड अथवा पर्यवेक्षक के रूप में नियोजित होने अथवा काम पर लगने के लिए इच्छुक व्यक्ति अभिकरण के समक्ष फारम II प्रस्तुत करेगा। यदि व्यक्ति पिछले पाँच वर्षों के दौरान एक से अधिक जिलों में रहा हो तो फारम की संख्या-उतनी होगी जितनी जिलों की संख्या होगी।
(3) (3) (3) (3) अभिकरण भरी गई विषिष्टयों की जाँच स्वयं करेगी अथवा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक को फारम भेजकर करवाएगी।
(4) (4) (4) (4) चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन हेतु अभिकरण फारम x में जिला पुलिस अधीक्षक को आवेदन करेगी तथा जिला पुलिस अधीक्षक को उक्त सत्यापन हेतु सेवा शुल्क के रूप में 100 रुपये का भुगतान करेगी। यदि व्यक्ति पिछले पाँच वर्षों में एक से अधिक जिलों में रहा हो तो अभिकरण सभी जिलों को शुल्क अदा करेगी।
(5) (5) (5) (5) पुलिस व्यक्ति की पहचान स्थापित करेगी तथा व्यक्ति जिस इलाके में रहने का दावा किया हो अथवा रह रहा हो का दौरा कर तथा इलाके के गणमान्य निवासियों से उसकी पहचान तथा ख्याति का पता लगाकर उसके आचरण और पूर्ववृत्त को सत्यापित करेगी। चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने के पूर्व वे संबद्ध पुलिस स्टेषन का अभिलेख तथा जिला पुलिस मुख्यालय के अभिलेखों को भी देख लेंगे। इस रिपोर्ट में चरित्र एवं पूर्ववृत्त से संबंधित फारम में व्यक्ति द्वारा किए गए प्रत्येक दावा पर पुलिस का मंतव्य होगा तथा सत्यापन अवधि में आजीविका के साधन सहित उसके क्रियाकलापों के बारे में सामान्य रिपोर्ट भी होगा। पुलिस विनिर्दिष्टतः यह उल्लेख भी करेगी कि किसी समय उस व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं हुआ है अथवा उसे कभी कारावास की सजा से दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष तो ठहराया नहीं गया है।
(6) (6) (6) (6) पुलिस विनिर्दिष्टतः यह मंतव्य देगी कि निजी सुरक्षा अभिकरण द्वारा सत्यापन किए जानेवाले व्यक्ति को काम पर लेने अथवा नियोजित करने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा तो नहीं होगा।
(7) (7) (7) (7) पुलिस प्राधिकारी यह सुनिष्चित करेंगे कि चरित्र एवं पूर्ववृत्त फारम प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर उसका सत्यापन रिपोर्ट निर्गत हो जाय।
(8) (8) (8) (8) व्यक्ति के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस का रिपोर्ट गोपनीय कोटि का होगा। यह चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में अनुरोध करने वाली निजी सुरक्षा अभिकरण के अभिहित पदाधिकारी के नाम से संबोधित लिफाफा में भेजी जाएगी। (9) (9) (9) (9) चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन रिपोर्ट एक बार निर्गत हो जाने पर तीन वर्षों तक वैध रहेगी। (10) (10) (10) (10) पुलिस सत्यापन के आधार पर और अपने सत्यापन के आधार पर निजी अभिकरण फारम III में एक चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत करेगी और यदि वह व्यक्ति अभिकरण का कर्मचारी न रह जाए तो भी यह प्रमाण-पत्र निजी अभिकरण द्वारा वापस नहीं ली जाएगी।
(11) (11) (11) (11) अपने निजी सुरक्षागार्डों एवं पर्यवेक्षकों का चरित्र तथा पूर्ववृत्त प्रमाण-पत्र स्वयं देनेवाली निजी सुरक्षा अभिकरण ऐसे चरित्र तथा पूर्ववृत्त प्रमाण-पत्र के लिए उत्तरदायी होगी। यदि बाद में ऐसे निजी सुरक्षा गार्डों एवं निजी पर्यवेक्षकों के आचरण तथा पूर्ववृत्त संदिग्ध पाए जाते हों तो संबंध सुरक्षा अभिकरण की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी, 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा अथवा आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा अथवा उसे दोनों दंड दिया जा सकेगा।
7- प्रषिक्षण ।7- प्रषिक्षण ।7- प्रषिक्षण ।7- प्रषिक्षण ।----(1) (1) (1) (1) नियंत्री प्राधिकारी निजी सुरक्षा गार्डों के प्रषिक्षण के लिए अपेक्षित विस्तृत प्रषिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा। यह प्रषिक्षण कम से कम बीस कार्य दिवसों में न्यूनतम सौ घंटे का कक्षा (क्लास रुम) षिक्षण का तथा साठ घंटे क्षेत्र प्रषिक्षण का होगा। किन्तु भूतपूर्व सैनिकों एवं पूर्व पुलिस कर्मियों को मात्र संक्षिप्त पाठ्यक्रम में ही भाग लेना होगा, जिसमें कम से कम सात दिनों में न्यूनतम चालीस घंटे का कक्षा षिक्षण तथा सोलह घंटे का क्षेत्र प्रषिक्षण होगा। (2) (2) (2) (2) प्रशिक्षण में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे, यथा :-
(क) (क) (क) (क) लोकाचार और सही वर्दी धारण ; (ख) (ख) (ख) (ख) शारीरिक स्वस्थता प्रषिक्षण; (ग) (ग) (ग) (ग) शारीरिक सुरक्षा, आस्तियाें की सुरक्षा, भवन अथवा अपार्टमेंट की सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, घरेलू सुरक्षा; (घ) (घ) (घ) (घ) अग्निषमन; (ड़) (ड़) (ड़) (ड़) भीड़ नियंत्रण;
13 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011(च) (च) (च) (च) परिचय पत्र, पासपोर्ट एवं स्मार्ट कार्ड सहित पहचान-पत्रों की जांच करना; (छ) (छ) (छ) (छ) अंग्रेजी वर्णमाला तथा अरबी अंकों को पढ़ने और समझने की समर्थता, जिसका उपयोग पहचान-कागजात, सुरक्षा जांच शीट आदि में सामान्यतः होता है;
(ज) (ज) (ज) (ज) उन्नत विस्फोटक साधनों की पहचान; (झ) (झ) (झ) (झ) प्राथमिक उपचार; (ट) (ट) (ट) (ट) संकटकालीन प्रतिक्रिया तथा आपदा प्रबंधन; (ठ) (ठ) (ठ) (ठ) सुरक्षात्मक वाहन चालन (बख्तर बंद वाहन चालक के लिए अनिवार्य तथा अन्य के लिए ऐच्छिक); (ड) (ड) (ड) (ड) अवर्जित हथियारों और आग्नेयास्त्रों को संभालना एवं उनका प्रचालन (ऐच्छिक); (ढ) (ढ) (ढ) (ढ) भारतीय दंड संहिता, निजी सुरक्षा का अधिकार, पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया, आयुध अधिनियम (केवल प्रवृत्त धाराएं) विस्फोटक अधिनियम (प्रभावी धाराओं) का प्राथमिक ज्ञान;
(ण) (ण) (ण) (ण) पुलिस और सैन्य बलों में रैंक के बैज; (प) (प) (प) (प) जनता और पुलिस द्वारा उपयोग में लाए जानेवाले विभिन्न प्रकार के आयुधों की पहचान; (फ) (फ) (फ) (फ) सुरक्षा उपकरणों एवं साधनों का उपयोग (उदाहरणार्थ, सुरक्षा अलार्म और छानबीन करने के उपकरण) और
(ब) (ब) (ब) (ब) नेतृत्व और प्रबंधन (केवल पर्यवेक्षकों के लिए)।
(3) (3) (3) (3) सभी निजी सुरक्षा अभिकरण अपने निजी सुरक्षा गार्डों/पर्यवेक्षकों को उपर्युक्त कंडिका-5 (2) में वर्णित विषयों का प्रषिक्षण दिलाने हेतु सक्षम प्रषिक्षण संस्थान का चयन स्वयं करेंगे एवं उसका नाम तथा पते का उल्लेख फारम-V के कंडिका-14 में करेंगे, परन्तु वह प्रशिक्षण संस्थान, बिहार में ही अवस्थित होने चाहिए।
(4) (4) (4) (4) नियंत्री प्राधिकारी निजी सुरक्षा अभिकरण के आवेदन पत्र में उल्लिखित प्रषिक्षण संस्थान में उपलब्ध प्रषिक्षण सुविधाओं तथा प्रषिक्षण देने की उनकी सक्षमता की जाँच स्वयं या अपने पदाधिकारियों के माध्यम से कराने के उपरान्त संतुष्ट होने के बाद ही अनुज्ञप्ति निर्गत करेगा।
(5) (5) (5) (5) निजी सुरक्षा गार्ड को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रषिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा। प्रषिक्षण पूरा होने पर प्रत्येक सफल प्रषिक्षणार्थी को प्रषिक्षण संस्थान अथवा संगठन द्वारा फारम- IV में एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।
(6) (6) (6) (6) सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर स्वयं अथवा अपने पदाधिकारियों के माध्यम से प्रषिक्षण सुविधाओं का निरीक्षण करेंगे। सामान्यतः ऐसा निरीक्षण हर वर्ष कम से कम दो बार किया जाएगा।
(7) (7) (7) (7) सभी निजी अभिकरण नियंत्री प्राधिकारी को उसके द्वारा विहित रीति से, सफल प्रषिक्षणार्थियों की सूची समर्पित करेंगी।
र्ं की शारीरिक योग्यता का मानक ।----(1) (1) (1) (1) कोई व्यक्ति निजी सुरक्षा गार्ड में कार्य करने अथवा निजी सुरक्षा गार्डों की शारीरिक योग्यता का मानक । 8888.... निजी सुरक्षा गाडो र्ं की शारीरिक योग्यता का मानक । र्ं की शारीरिक योग्यता का मानक । निजी सुरक्षा गाडोनिजी सुरक्षा गाडो
नियोजित होने का पात्र तभी होगा जब वह यथा विनिर्दिष्ट निम्नलिखित शारीरिक योग्यता के मानकों को पूरा करता हो :- ((((i) ) ) ) ऊँचाई 160 से॰ मी॰ (महिला के लिए 150 से॰ मी॰) ऊँचाई तथा वजन की मानक सारणी के अनुसार वजन, छाती 80 से॰ मी॰ फुलाने पर 4 से॰ मी॰ अधिक (महिला के लिए छाती की कोई न्यूनतम माप अपेक्षित नहीं) ((((ii) ) ) ) दृष्टिषक्ति-दूर दृष्टि 6/6, निकट दृष्टि 0.6/0.6 शुद्धि के बिना अथवा शुद्धि के साथ, वर्णान्धता से मुक्त, सुरक्षा उपकरण में प्रदर्षित रंग की पहचान करने तथा अंग्रेजी वर्णमाला एवं अरबी अंकों को पढ़ने और समझने में समर्थ हो।
((((iii) ) ) ) घुटने की खटखटाहट (संहृत जानुक) एवं सपाट पैर से मुक्त तथा छह मिनट में एक किलोमीटर दौड़ने में समर्थ हो।
((((iv) ) ) ) श्रवण शक्ति-दोष मुक्त, आवाज तथा सुरक्षा उपकरणों द्वारा बजे खतरे की घंटी को सुनने एवं प्रतिक्रिया दर्षाने में समर्थ हो।
((((v) ) ) ) अभ्यर्थी तलाषी लेने, वस्तुओं का व्यवहार करने तथा आवष्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को अवरुद्ध करने के लिए बल प्रयोग करने की दक्षता शक्ति रखता हो।
((((2222)))) अभ्यर्थी को संक्रामक या छुआछूत वाला रोग न हो। वह ऐसी किसी बीमारी से पीड़ित न हो जिसकी सेवा से बढ़ जाने की संभावना हो अथवा जिसके कारण उसे अस्वस्थ घोषित कर दिया जा सके अथवा जो लोक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो।
((((3333)))) निजी अभिकरण यह सुनिष्चित करेगी कि उसके लिए कार्य करने वाला निजी सुरक्षा गार्ड की अंतिम शारीरिक जांच के हर बारह महीने के पश्चात् शारीरिक जांच की जाय ताकि उसका शारीरिक मानक प्रवेष के लिए यथाविहित शारीरिक मानक के अनुसार बना रहे।
निजी पर्यवेक्षकों के लिए उपबंध ।----(1) (1) (1) (1) पन्द्रह से अनधिक निजी सुरक्षा गार्डों के कार्यों के पर्यवेक्षण हेतु एक 9999.... निजी पर्यवेक्षकों के लिए उपबंध । निजी पर्यवेक्षकों के लिए उपबंध । निजी पर्यवेक्षकों के लिए उपबंध ।
पर्यवेक्षक होगा।14 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011 (2) (2) (2) (2) यदि निजी सुरक्षा गार्ड विभिन्न परिसरों में सुरक्षा कार्य कर रहे हों तथा एक पर्यवेक्षक द्वारा उनके कार्य का पर्यवेक्षण करना व्यवहार्य न हो तो अभिकरण अधिक संख्या में पर्यवेक्षकों को प्रतिनियुक्त करेगी ताकि प्रत्येक छह निजी सुरक्षागार्डों की सहायता, सलाह तथा पर्यवेक्षण के लिए कम से कम एक पर्यवेक्षक उपलब्ध रहे।
10101010.... अनुज्ञप्ति प्रदान किएअनुज्ञप्ति प्रदान किएअनुज्ञप्ति प्रदान किएअनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन करने की रीति ।जाने हेतु आवेदन करने की रीति ।जाने हेतु आवेदन करने की रीति ।जाने हेतु आवेदन करने की रीति ।----(1) (1) (1) (1) अधिनियम की धारा-7 के खंड (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अभिकरण द्वारा नियंत्री प्राधिकारी को हरेक आवेदन पत्र फारम-V में विहित प्रारूप में दिया जाएगा।
(2) (2) (2) (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट हरेक आवेदन पत्र के साथ धारा-7 के खंड (3) के अधीन यथाविहित शुल्क का भुगतान नियंत्री प्राधिकारी गृह (विषेष) विभाग, बिहार, पटना के पदनाम में तथा भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा पटना में भुगतेय डिमाण्ड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चेक लगाया जाएगा।
(3) (3) (3) (3) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट हरेक आवेदन पत्र नियंत्री प्राधिकारी को या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा अथवा उन्हें निबंधित डाक से भेजा जाएगा।
(4) (4) (4) (4) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियंत्री प्राधिकारी उस पर प्राप्ति तारीख अंकित करने के बाद आवेदक को पावती देगा।
11111111.... अनुज्ञप्ति की स्वीकृति ।अनुज्ञप्ति की स्वीकृति ।अनुज्ञप्ति की स्वीकृति ।अनुज्ञप्ति की स्वीकृति ।----(1) (1) (1) (1) नियंत्री प्राधिकारी नियम-8 के उप-नियम (1) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त करने के पश्चात् सारी औपचारिकताओं को पूरा करने तथा आवेदक की उपयुक्तता तथा आवेदित क्षेत्र में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने की आवष्यकता के बारे में अपना समाधान कर लेने के पश्चात् निजी सुरक्षा अभिकरण को फारम-IV में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा।
प्रारंभ में अनुज्ञप्ति 3 वर्षों के लिए वैध होगी। (2) (2) (2) (2) नियंत्री प्राधिकारी किसी निजी सुरक्षा अभिकरण के निजी सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों को दिए गए प्रषिक्षण एवं हुनर का सत्यापन स्वयं अथवा अपने पदाधिकारियों के माध्यम से कर सकेगा।
(3) (3) (3) (3) नियंत्री प्राधिकारी ऐसी सुरक्षा अभिकरण जिसने अपेक्षित प्रषिक्षण सुनिष्चित करने की शर्तों का पालन नहीं किया हो कि अनुज्ञप्ति को जारी रखने अथवा अन्यथा की समीक्षा कर सकेगा।
यदि भविष्य में यह पाया जाता हो कि सुरक्षा अभिकरण ने अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने एवं उसके जारी रखने की शर्तों का पालन नहीं किया है तो नियंत्री प्राधिकारी अनुज्ञप्ति रद्द कर देगा।
12121212.... अनुज्ञप्ति पअनुज्ञप्ति पअनुज्ञप्ति पअनुज्ञप्ति प्रदान करने की शर्तें ।्रदान करने की शर्तें ।्रदान करने की शर्तें ।्रदान करने की शर्तें ।----(1) (1) (1) (1) अनुज्ञप्तिधारी नियंत्री प्राधिकारी द्वारा यथा विहित निजी सुरक्षा सेवा से संबंधित प्रषिक्षण नियत समय सीमा के अंतर्गत प्राप्त करेगा।
(2)(2)(2)(2) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के 15 दिनों के अंदर निजी अभिकरण बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, पत्राचार का पता तथा मुख्य पेषा, नियंत्री प्राधिकारी को सूचित करेगा। (3) (3) (3) (3) अनुज्ञप्तिधारी निजी अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों के पता में किसी परिवर्तन, प्रबंधन में परिवर्तन की सूचना ऐसे परिवर्तन के सात दिनों के अंदर नियंत्री प्राधिकारी को देगा।
(4) (4) (4) (4) अनुज्ञप्तिधारी निजी अभिकरण बनाने वाले व्यक्तियों अथवा निजी अभिकरण द्वारा रखे गये अथवा नियोजित निजी सुरक्षा गार्ड अथवा पर्यवेक्षक के विरुद्ध निजी सुरक्षा अभिकरण के रूप में कर्तव्यों के संपादन के दौरान लगाए गए किसी आपराधिक आरोप की सूचना नियंत्री प्राधिकारी को तुरत देगा। ऐसी संसूचना की एक प्रति उस पुलिस थाने के प्रभारी पदाधिकारी को भी भेजी जाएगी जहां आरोपित व्यक्ति रहता हो।
(5) (5) (5) (5) हरेक अनुज्ञप्तिधारी निजी सुरक्षा गार्डों के लिए इस नियमावली में यथा विहित उन शारीरिक मानकों एवं उनके प्रषिक्षण की अपेक्षाओं का पालन करेगा जिनपर अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।
(6)(6)(6)(6) ऐसे निजी गार्ड बिना हथियार के या अनुज्ञप्त हथियार लेकर चल सकते हैं। हथियार की अनुज्ञप्ति गार्ड के नाम से निर्गत होना अनिवार्य होगा।
(7)(7)(7)(7) इस नियमावली में यथा उपबंधित के सिवाय अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए संदत्त शुल्क लौटाया नहीं जाएगा।
13131313.... अनुज्ञप्ति का नवीकरण :-अनुज्ञप्ति का नवीकरण :-अनुज्ञप्ति का नवीकरण :-अनुज्ञप्ति का नवीकरण :-(1)(1)(1)(1) हरेक निजी अभिकरण अनुज्ञप्ति के नवीकरण हेतु नियंत्री प्राधिकारी को आवेदन करेगा।
(2)(2)(2)(2) अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु प्रभार्य शुल्क वही होगा जो उसकी स्वीकृति के लिए प्रभार्य है।
14141414.... अनुज्ञप्ति नवीकरण की अनुज्ञप्ति नवीकरण की अनुज्ञप्ति नवीकरण की अनुज्ञप्ति नवीकरण की शर्तें ।शर्तें ।शर्तें ।शर्तें ।----अनुज्ञप्ति का नवीकरण निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किया जाएगा :- ((((i) ) ) ) आवेदक अपने कारोबार का मुख्य स्थान नियंत्री प्राधिकार के क्षेत्राधिकार में बनाए रखे। ((((ii) ) ) ) आवेदक अधिनियम की धारा-5 की की उपधारा (2) के अधीन अपने निजी सुरक्षा गार्डों एवं पर्यवेक्षकों के लिए अपेक्षित प्रषिक्षण की उपलब्धता सुनिष्चित करना जारी रखे।
((((iii) ) ) ) आवेदक हमेषा अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करता रहे। ((((iv) ) ) ) आवेदक को अनुज्ञप्ति के नवीकरण में पुलिस को कोई आपत्ति न हो। ((((v) ) ) ) अनुज्ञप्ति नवीकरण का आवेदन का फारम वही होगा जो मूल अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन का फारम है।15 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011 15151515.... अपील और प्रक्रिया ।अपील और प्रक्रिया ।अपील और प्रक्रिया ।अपील और प्रक्रिया ।-(1)-(1)-(1)-(1) अधिनियम की धारा-14 की उप-धारा (1) के अधीन हरेक अपील व्यथित व्यक्ति अथवा उसके प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित कर फार्म-VIII में की जाएगी और प्राधिकृत पदाधिकारी को स्वयं दी जाएगी अथवा रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी जाएगी।
(2) (2) (2) (2) अधिनियम की धारा-14 के अधीन व्यथित व्यक्ति अपील के लिए अपीलीय प्राधिकारी को शुल्क के रूप में 500 रुपया की राषि का भुगतान अपीलीय प्राधिकारी के नाम से भुगतेय बैंक ड्राफ्ट द्वारा करेगा।
16161616.... अभिकरण द्वाराअभिकरण द्वाराअभिकरण द्वाराअभिकरण द्वारा संधारित किया जानेवाला रजिस्टर ।संधारित किया जानेवाला रजिस्टर ।संधारित किया जानेवाला रजिस्टर ।संधारित किया जानेवाला रजिस्टर ।----अधिनियम के अधीन अभिकरण द्वारा संधारित करने के लिए अपेक्षित रजिस्टर फारम-viii में होगा।
17171717.... फोटो पहचान पत्र फोटो पहचान पत्र फोटो पहचान पत्र फोटो पहचान पत्र ।।।।-(1)-(1)-(1)-(1) निजी अभिकरण द्वारा धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन निर्गत हरेक फोटो पहचान पत्र फारम-IX में होगा और यह आवरणरोधी होगा।
(2)(2)(2)(2) फोटो पहचान पत्र पर निजी सुरक्षा गार्ड के पूरे चेहरे की रंगीन तस्वीर, पूरा नाम, अभिकरण का नाम तथा जिस व्यक्ति को फोटो पहचान पत्र जारी किया जाता हो उसकी पहचान संख्या होगी।
(3)(3)(3)(3) फोटो पहचान पत्र निजी अभिकरण में व्यक्ति की हैसियत तथा फोटो पहचान पत्र की विधि मान्यता की तारीख को स्पष्ट रूप से इंगित करेगा।
(4)(4)(4)(4) फोटो पहचान पत्र अद्यतन रखा जाएगा तथा विषिष्टियों में किसी प्रकार के परिवर्तन को उसमें दर्ज किया जाएगा।
(5)(5)(5)(5) निजी सुरक्षा गार्ड को निर्गत फोटो पहचान पत्र इसे निर्गत करनेवाली अभिकरण में, यदि निजी सुरक्षा गार्ड काम पर न रह जाए अथवा नियोजित नहीं रह जाता हो तो उसे लौटा दिया जाएगा।
(6)(6)(6)(6) फोटो पहचान पत्र के गुम हो जाने अथवा चोरी हो जाने पर उसकी सूचना तुरत निर्गत करनेवाली निजी अभिकरण को दी जाएगी।
18181818.... अन्य शतअन्य शतअन्य शतअन्य शर्तें र्।ें र्।ें र्।ें ।-(-(-(-(1)1)1)1) अपने निजी सुरक्षा गार्डों को कार्य के समय वर्दी पहनने के लिए निजी अभिकरण का आदेष हो अथवा नहीं, प्रत्येक निजी सुरक्षा अभिकरण अपने सुरक्षा गार्डों को निम्नलिखित वस्तुएं देगी और उनके लिए यह बाध्यकारी बनाएगी कि वे निम्नलिखित पहनें :- (क)(क)(क)(क) अभिकरण की पहचान का बाजूबंद बैज।
(ख)(ख)(ख)(ख) संंगठन में उसकी हैसियत दर्षानेवाला कंघा अथवा छाती पर लगाया जानेवाला बैज। (ग)(ग)(ग)(ग) डोरी से बंधी सीटी जो बायीं जेब में रखी जाएगी। (घ)(घ)(घ)(घ) फीतेवाले जूते। (ड़)(ड़)(ड़)(ड़) टोपी जिसमें अभिकरण का पहचान चिह्न भी हो। (च)(च)(च)(च) वर्दी का रंग और बैज ऐसा होगा कि वह सषस्त्र बलों, केन्द्रीय पुलिस अथवा राज्य पुलिस द्वारा पहनी जानेवाली वर्दी से मेल न खाए।
(2)(2)(2)(2) सक्रिय कर्तव्य के समय निजी सुरक्षा गार्ड द्वारा पहनी जानेवाली वर्दी ऐसी हो कि उससे उसके कुषल कार्य संपादन में बाधा न हो। खासतौर पर वे न तो अधिक चुस्त हों और न अधिक ढीले जिससे कि अंगों के संचालन अथवा मोड़ने में बाधा हो।
(3)(3)(3)(3) हरेक निजी सुरक्षा गार्ड अपने साथ एक नोटबुक तथा लेखनी रखेगा।
(4)(4)(4)(4) हरेक निजी सुरक्षा गार्ड सक्रिया सुरक्षा कार्य करते समय अपने कमर के ऊपर धारा-17 के अधीन निर्गत फोटो पहचान पत्र सहज दृष्य रूप में लगाकर प्रदर्षित करेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुनील कुमार, विषेष सचिव।
——
22 सितम्बर 2011
सं॰ जी0/विविध-14/2005-13950 का अँग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा पारित किया जाता है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-3 के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुनील कुमार, विषेष सचिव।
——
The 22nd September 2011
No जी0/विविध-14/2005-13950— In exercise of powers conferred by Section- 25 of The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 (Act-29 of 2005, Government of India), Government of Bihar, hereby, makes the following rules to regulate the Private Security Agencies in the state of Bihar:-
1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Bihar Private Security Agencies Rules, 2011.
16 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011(2) They will come into force from the date of their publication in the official gazette. 2. Definition.—In these Rules, unless the context otherwise requires :-
(a) 'Act' means the Private Security Agencies (Regulation) Act- 2005; (b) 'Agency' means the Private Security Agency; (c) 'Controlling Authority' means, the controlling Authority so declared under the Act; (d) 'Form' means a form appended to these Rules; (e) 'Licence' means a licence granted under the Act; (f) Words and expressions not defined in these rules but defined in the Act, shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.
3. Controlling Authority .—An officer in the rank of a Joint Secretary or above of the Home Department shall be the controlling Authority under the Bihar Private Security Agencies Rules 2011 in the light of the power delegated vide Section 3 of the Private Security Agencies (Regulation) Act 2005.
4. Appellate Authority.—The appeal against the order of the Controlling Authority shall be made to the Principal Secretary/Secretary, Home Department in the light of section 14 of the Private Security Agencies Act 2005. The time limit for making appeal shall be in accordance with the provisions of the Act itself.
5. Verification of antecedents of applicants:-
(1) Every applicant while making an application to the Controlling Authority for the issue of a fresh licence or renewal shall enclose the Form-1 for verification of his antecedents. If the applicant is a company, a firm or an association of persons, the application shall be accompanied by Form-1 for every proprietor, majority share holder, partner or director of company, as if they were also the applicants.
(2) On receipt of such application the Controlling Authority shall make such inquiries, as it considers necessary, to verify the contents of the application and the particulars of the applicant.
(3) The Controlling Authority shall obtain a no objection certificate from the District Superintendent of Police of the concerned District where the Agency intends to commence its activities. For this purpose, a copy of the application for licence and its attachments shall be sent to the concerned Districts Superintendent of Police, for verification and report.
(4) The District Superintendent of Police, in addition to the causing of verification of antecedents of every individual in whose name the antecedent form is filled up, shall also furnish the following information :-
(i) Whether the applicant or the company earlier operated any Private Security Agency, either individually or in partnership with others and if so, the details thereof, and
(ii) Whether the applicant possesses any special qualification or skill, which may facilitate his operations of Private Security Agency.
6. Verification of character and antecedent of personal security guards and supervisors:-
(1) Before any person is employed or engaged as a Private Security Guard or supervisor, the Agency shall satisfy itself about the character and antecedents of such person in any one or more of the following manners :-
(a) By verifying the character and antecedent of the person by itself.
(b) by relying upon the character and antecedent verification certificate produced by the person, as prescribed hereinunder produced by the person provided it is valid and the Private Agency does not have any adverse report regarding the persons character and antecedents from any other source.
17 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011(c) By relying on the report received from the District Superintendent of Police or an officer signed under the authority of District Superintendent of Police or an officer of the equivalent or higher rank.
(2) The person desirous of getting employed or engaged as Private security Guard or supervisor shall submit Form-II to the Agency. If the person has stayed in more than one district during the last five years, the number of forms will be as many as the number of districts.
(3) The Agency shall cause an inquiry conducted about the correctness of the particulars filled in either by itself or by sending the form to the respective District Superintendent of Police.
(4) For the verification of character and antecedent, the Private Agency will apply to the District Superintendent of the Police in Form-X and will pay an amount of Rs. 100 as service charge of the above verification to the District Superintendent of Police. If the person has stayed in more than one district during the last five years, the Private Agency will pay fee to all districts.
(5) The Police will establish identity of the individual and verify the character and antecedents of the person by making a visit to the locality where the person claims to have resided or is residing and ascertain his identity and reputation from the respectable residents of the locality. They will also consult the records of the Police Station concerned and other records at the District Police Headquarter before preparing the character and antecedent verification report. This report will contain the comments of the Police on every claim of the person in character and antecedent form and also a general report about his activities including means of livelihood in the period of verification. The Police will specifically state, if there is a criminal case registered against the person at any point of time or if he has ever been convicted of criminal offence punishable with imprisonment.
(6) The police will specifically comment if the engaging or employing the person under verification by the private security Agency will pose a threat to national security.
(7) The police authorities shall ensure that character and antecedent verification report is issued within ninety days of the receipt of character and antecedent form.
(8) The report of the police regarding character and antecedent of person will be graded as confidential. It will be addressed in named cover to a designated officer of the Private Security Agency requesting for character and antecedents.
(9) Character and antecedent's verification report, once issued, will remain valid for three years.
(10) On the basis of police verification and on the basis of their own verification, the Private agency shall issue in Form-III a character certificate and this certificate will not be taken back by such Private Agency even if the person ceases to be the employee of the Private Agency.
(11) Those Private Security Agencies who are themselves giving certificate of character and antecedent to their Private Security Guards and supervisors, shall be responsible for such certificate of character and antecedent. If the character and antecedent of such Private Security Guards and supervisors are found doubtful later on, the licence of the concerned security Agency shall be cancelled, a fine of Rs. 50,000 shall be imposed or a criminal case shall be instituted or both the punishment may be given to it.
18 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 20117. Training :-
(1) The Controlling Authority shall frame the detailed training syllabus required for training the Private Security Guards. This training shall be for a minimum period of hundred hours of classroom instructions and sixty hours of field training, spread over at least twenty working days. The ex-servicemen and former Police personnel shall however be required to attend a condensed course only, of minimum forty hours of class-room instructions and sixteen hours of field training, spread over at least seven working days.
(2) The training will include the following subjects, namely:-
(a) Conduct in public and correct way of wearing of uniform;
(b) Physical fitness training;
(c) Physical security, security of the assets, security of the building or apartment, personnel security, house hold security;
(d) Fire fighting;
(e) Crowd control;
(f) Examining identification papers including identity cards, passports and smart cards;
(g) Reading and understanding English alphabets and Arabic numerals as normally recorded in the identification documents and security inspection sheet etc; (h) Identification of improvised explosive devices;
(i) First-Aid;
(j) Crisis response and disasters management;
(k) Defensive driving (compulsory for the driver of Armoured vehicle and optional for others);
(l) Handling and operation of non-prohibited weapons and fire arms (optional); (m) Rudimentary knowledge of Indian Penal Code, right to private defense, procedure for lodging first information report in the Police Station, Arms Act (only operative sections), Explosives Act (operative sections);
(n) Badges of rank in Police and military forces; (o) Identification of different types of arms in use in public and Police; (p) Use of security equipment and devices (For example security alarms and screening equipments); and
(q) Leadership and management (for supervisors only).
(3) All the Private Security Agencies shall select appropriate training institution themselves as per the training prescribed in Rule 5(2) and furnish names and address in clause-14 of form-(V). The training institution must be situated within the State of Bihar.
(4) The controlling authority shall issue licence after being satisfied about their capability and available training facilities as mentioned by the Private Security Agency in application form.
(5) The private security guard will have to successfully undergo the training prescribed by the Competent Authority. On completion of training each successful trainee will be awarded a certificate in Form-IV by the training institute or organization, which shall be valid for a period of three years.
(6) The Competent Authority will inspect the functioning of training facility form time to time either by itself or through its own officers. Normally such inspection will be conducted at least two times every year.
(7) All the private agencies shall submit a list of successful trainees to the controlling Authority in the manner prescribed by it.
19 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 20118. Standard of physical fitness for private security guards:-
(1) A person shall be eligible for being engaged or employed as private security guard if he fulfils the standards of physical fitness as specified below :-
(i) Height 160 cms. (For Female 150cms), weight according to standard table of height and weight, chest 80 cms. with an expansion of 4 cms (for females no minimum requirement for chest measurement).
(ii) Eye-sight-far sight vision 6/6, near vision 0.6/0.6 with or without correction, free from colour blindness should be able to identify and distinguish colour display in security equipments and read and understand display in English alphabets and Arabic numerals.
(iii) Free from knock knee and flat foot and should be able to run one kilometer in six minutes.
(iv) Hearing- free from defect, should be able to hear and respond to the spoken voice and the alarms generated by security equipments;
(v) The candidate should have dexterity and strength to perform searches, handle objects and use force for restraining the individuals in case of need.
(2) A candidate should be free from any contagious or infections disease. He should not be suffering from any disease which is likely to be aggravated by service or is likely to render him unfit for service or endanger the health of the public.
(3) Agency shall ensure that every private security guard working for it undergoes a medical examination after every twelve months from his last such examination so as to ensure his continuued maintainance of physical standard as prescribed for the entry level.
9. Provision for supervisors:-
(1) There shall be one supervisor to supervise the work of not more than fifteen private security guards.
(2) In case the private security guards are on security duty in different premises and it is not practicable to supervise their work by one supervisor, the private Agency shall depute more number of supervisors so that at least for every six private security guards there is one supervisor available for assistance, advice and supervision.
10. Manner of making application for grant of licence:-
(1) Every application by an Agency for the grant of licence under clause (i) of section 7 of the Act, shall be made to the controlling Authority in the format prescribed in Form-V.
(2) Every application referred to in sub-rule (i) shall be accompanied by a demand draft or bankers cheque showing the payment of fees as prescribed under clause (3) of section 7, payable to Controlling authority The Home (Special) Department, Bihar, Patna and payable at State Bank of India, Secretariat Branch, Patna.
(3) Every application referred to in sub-rule (i), shall be either personally delivered to the Controlling Authority or sent to him by registered post.
(4) On receipt of the application referred in sub-rule(i), the Controlling Authority shall after noting thereon the date of receipt by him of the application, grant an acknowledgement to the applicant.
11. Grant of licence:-
(1) The controlling Authority, after receiving an application under sub-rule (i) of rule-8 shall grant a licence to the Private Security Agency in Form-VI, after completing all the20 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011 formalities and satisfying itself about the suitabilities of the applicant and also the need for granting the licence for the area of operation applied for.
The licence will be valid for 3 years.
(2) The Controlling Authority either by itself or through its officers may verify the training and skills imparted to the Private Security Guards and supervisors of any Private Security Agency.
(3) The Controlling Authority may review the continuation or otherwise of licence of such private security agencies which may not have adhered to the conditions of ensuring the required training.
If found in future that the private security Agencies is not adhering to the conditions for grant licence and its continuance, the controlling Authority shall cancel the licence.
12. Conditions for grant of licence:-
(1) The licencee shall successfully undergo a training relating to the Private Security Services as prescribed by the Controlling Authority within the time frame fixed by it.
(2) The licencee shall intimate the name, parentage, date of birth, permanent address, address for correspondence and the principal profession of each person forming the agency within fifteen days of receipt of the licence to the Controlling Authority.
(3) The licencee shall inform the Controlling Authority regarding any change in the address of persons forming the agency, change of management within seven days of such change.
(4) The licencee shall immediately intimate to the Controlling Authority about any criminal charge, framed against the persons forming the private Agency or against the private security guard or supervisor engaged or employed by the Agency, in course of their performance of duties as private security agency. A copy of such communication shall also be sent to the officer-in-charge of the Police Station where the person charged against resides.
(5) Every licencee shall abide by the requirements of physical standards for the private security guards and their training as prescribed in these rules as the condition on which the licence is granted.
(6) Such private guard may be unarmed or carry licensed weapon as the situation warrants.
The licensed weapon to be carried by the private guard must be issued in his name.
(7) Save as provided in these rules, the fees paid for the grant of licence shall be non- refundable.
13. Renewal of licence:-
(1) Every Private Agency shall apply to the Controlling Authority for renewal of the licence.
(2) The fees chargeable and procedure for renewal of licence shall be same as for the grant thereof.
(3) The renewal of license shall be for a period of three years.
14. Condition for renewal of licence.— The renewal of the licence will be granted subject to the following conditions:-
(i) The applicant continues to maintain his principal place of business in the Jurisdiction of the Controlling Authority.
(ii) The applicant continues to ensure the availability of the training for its private security guards and supervisors required under sub-section (2) of Section-5 of the Act. (iii) The applicant continues to adhere to the licence conditions. (iv) The Police have no objection to the renewal of the licence to the applicant.
21 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011(v) The form for application of renewal of licence will be same as the form for the application for original licence.
15. Appeals and procedure:-
(1) Every appeal under sub-section (1) of section 14 of the Act shall be preferred in form-VII signed by the aggrieved person or his authorised advocate and presented to the appellate officer in person or sent to him by registered post.
(2) For appeal under section-14 of the Act the aggrieved person will pay an amount of Rs. 500/- as fee to the Appellate Authority through a Bank Draft to the Appellate Authority.
16. Register to be maintained by the private agency.—The register required to be maintained under the Act by the Private Agency shall be in Form-VIII.
17. Photo identity card.
(1) Every photo identity card issued by the Private Security Agency under sub-section (2) of section-17 shall be in Form-IX and should be tamperproof.
(2) The photo identity card shall convey a full-face image in colour, full name of private security guard, name of the private Agency and identification number of the individual to whom the photo identity card is issued.
(3) The photo identity card shall clearly indicate the individual's position in the Private Agency and the date upto which the photo identity card is valid.
(4) The photo identity card shall be maintained up to date and any change in the particulars shall be entered therein.
(5) The photo identity card issued to the private security Guard will be returned to the private Agency issuing it, once the private security guard is no longer engaged or employed by it.
(6) Any loss or theft of photo identity card will be immediately brought to the notice of the private Agency that issued it.
18. Other conditions.—
(1) Notwithstanding whether the Agency mandates its private security guards to put on uniform while on duty or not, every private security agency will issue and make it obligatory for its security guards to put on-
(a) An arm badge distinguishing the Agency. (b) Shoulder or chest badge to indicate his position in the organization. (c) Whistle attached to the whistle cord and to be kept in the left pocket; (d) Shoes with eyelet and laces. (e) A headgear which may also carry the distinguishing mark of the Agency; (f) The uniform colour and badges should be such that it does not resemble those worn by Armed Forces, Central police organizations or State Police. (2) The clothes worn by the Private Security Guard while on active duty shall be such that they do not hamper his efficient performance. In particular they will neither be too tight nor too loose as to obstruct movement or bending of limbs.
(3) Every private security guard will carry a notebook and a writing instrument with him. (4) Every private security guard while on active security duty will wear and display photo identity card issued under section 17 of the Act, on the outer most garment above waist level on his person in a conspicuous manner.
By order of the Governor of Bihar, SUNIL KUMAR, Special Secretary.
22 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभागमामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभागमामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभागमामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग
———
अिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाअिधसूचनाएंएंएंएं
20202020 िसतdबिसतdबिसतdबिसतdबर र र र 2011201120112011
सं0 3/ूसार पदा.- 2-06/10-73382—भारतीय सं(cid:18)वधान के अनुUछे द 309 के पर;तुक (cid:24)ारा ूदO श(cid:18)3यB का ूयोग करते हुए (cid:18)बहार के राQयपाल (cid:18)बहार ूसार पदािधकार(cid:15) (उiोग एवं वा(cid:31)णQय) संवगL िनयमावली 2008 मY िनdनिल(cid:31)खत संशोधन तुरत के ूभाव से करते है :-
संशोधनसंशोधनसंशोधनसंशोधन
उ)त िनयमावली, 2008 के िनयम- 7 िनdनिल(cid:31)खत (cid:24)ारा ूितःथा(cid:18)पत Pकया जाता है :-
7. (1) ूसार पदािधकार(cid:15) (उiोग एवं वा(cid:31)णQय) के (cid:18)विभ;न कोPट के पद का नामकरण िनdनवत ् होगा :-
(i) वेतनमान kपये 9300-34800 (मेड-पेÐ4200) ूसार पदािधकार(cid:15) (उiोग एवं वा(cid:31)णQय) (मूल पद)
(ii) वेतनमान kपये 9300-34800 (मेड-पेÐ4600) ूसार पदािधकार(cid:15) (उiोग एवं वा(cid:31)णQय) (कोPट- II)
(iii) वेतनमान kपये 9300-34800 (मेड-पेÐ4800) ूसार पदािधकार(cid:15) (उiोग एवं वा(cid:31)णQय) (कोPट- I)
(2) (cid:18)विभ;न कोPटयB मY पदB क\ सं(cid:8)या िनdनिल(cid:31)खत अनुपात मY रखी जायेगी :-
(i) मूल कोPट - (9300-34800) (मेड-पे Ð 4200) Ð 70 ूितशत
(ii) (कोPट- II) - 9300-34800 (मेड-पे Ð 4600) Ð 20 ूितशत
(iii) (कोPट- I) - 9300-34800 (मेड-पे Ð 4800) Ð 10 ूितशत
(3) ूो;नित के िलए अ;य अपेJाओं के पूरा होने पर मूल कोPट से कोPट- II मY दस वषL एवं कोPट II से कोPट I मY आठ वषL क\ सेवा पूणL करने के बाद ूो;नित पर (cid:18)वभागीय ूो;नित सिमित (cid:18)वचार करेगी । (4) उ)त ूो;नित के (cid:18)वचाराथL (cid:18)वभागीय ूो;नित सिमित का िनdनिल(cid:31)खत को िमलाकर Pकया जायेगा:-
(क) ूधान सिचव, मामीण (cid:18)वकास (cid:18)वभाग Ð अRयJ (ख) (cid:18)वO (cid:18)वभाग के ूितिनिध
(उप-सिचव क\ पं(cid:18)3 से अ;यून) Ð सदःय (ग) सामा;य ूशासन (cid:18)वभाग के एक ूितिनिध
(उप-सिचव क\ पं(cid:18)3 से अ;यून) Ð सदःय (घ) सामा;य ूशासन (cid:18)वभाग (cid:24)ारा मनोिनत एक ूितिनिध
(अनु. जाित/जनजाित के पदािधकार(cid:15)) Ð सदःय (ड़.) ूसार पदािधकार(cid:15) (सेवा) के ःथापना के ूभार(cid:15) पदािधकार(cid:15) Ð सदःय
(cid:18)बहार-राQयपाल के आदेश से,
ए0 संतोष मैoयू,
ूधान सिचव।23 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011
20202020 िसतdबिसतdबिसतdबिसतdबर र र र 2011201120112011
सं0 3/ूसार पदा.- 2-06/10-73382 का अँमेजी अनुवाद (cid:18)बहार-राQयपाल के ूािधकार से इसके (cid:24)ारा ूकािशत Pकया जाता है जो भारत के सं(cid:18)वधान के अनुUछे द-348 के खंड (3) के अधीन अँमेजी भाषा मY उसका ूािधकृ त पाठ समझा जायेगा ।
(cid:18)बहार-राQयपाल के आदेश से,
ए0 संतोष मैoयू,
ूधान सिचव।
———
The 20th September 2011
No.- 3/Prasar Pada- 2-06/10-73382— In exercise of the power conferred by the proviso to Article-309 of the constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Bihar Extension Officer (Industry & Commerce) Cadre Rule 2008 with immediate effect.
Amendments
Rule – 7 of the Rules, 2008 is Substituted by following:-
"7. (1) Different categories of the posts of Bihar Extension Officer (Industry & Commerce) will be named as follows :- (i) Pay Scale Rs.- 9300-34800 (grade pay – 4200) – Bihar Extension Officer (Industry & Commerce) (Basic grade)
(ii) Pay Scale Rs.- 9300-34800 (grade pay – 4600) – Bihar Extension Officer (Industry & Commerce) (Grade -II)
(iii) Pay Scale Rs.- 9300-34800 (grade pay – 4800) – Bihar Extension Officer (Industry & Commerce) (Grade -I)
(2) The number of posts under different grade will be in the following proportion :-
(i) Basic grade (9300-34800) (grade pay – 4200) – 70% (ii) (Grade -II) (9300-34800) (grade pay – 4600) – 20% (iii) (Grade -I) (9300-34800) (grade pay – 4800) – 10%
(3) Upon fulfilling other requirement for promotion the Departmental Promotion Committee will decide the promotion from basic grade to grade II after the completion of 10 years of service and from grade II to grade I after the completion of 8 years of service.
(4) The departmental promotion committee will be constituted consist of the following for the purpose of consideration of the said promotion:-
(a) Principal Secretary, Rural Development Department - Chairman (b) One representative from Finance Department
(Not below the rank of Deputy Secretary) - Member (c) One representative from General Administrative Department (Not below the rank of Deputy Secretary) - Member (d) One member nominated by the General Administrative Department (Scheduled caste / Scheduled Tribe Caste Officer) - Member (e) Officer incharge Establishment of Extension Officer
(Service)" - Member
By the order of Governor Bihar, A. SANTOSH MATHEW, Principal Secretary.
24 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011उद्योग विभाग ——— शुद्धि पत्र 8 अगस्त 2011 सं॰ 3/उ०स्था०(प्रो०)20/09-3863—विभागीय अधिसूचना संख्या 3711, दिनांक 29 जुलाई 2011 में श्री प्रतुल कुमार सिंह के स्थान पर श्री प्रतुल कुमार सिन्हा पढ़ा जाय। शेष यथावत रहेगा। इसमें इस हद तक संशोधन किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, अवर सचिव।
———
8 जुलाई 2011 सं॰ 3/उ०स्था०(स्था०/पदास्था०) 04/11-3217—विभागीय अधिसूचना संख्या 3036एवं 3041, दिनांक 29 जून 2011 में आंशिक संशोधन करते हुए क्रमशः उप-निदेशक (रेशम) के स्थान पर प्रभारी उप-निदेशक (रेशम) तथा उप-उद्योग निदेशक के स्थान पर प्रभारी उप-उद्योग निदेशक पढ़ा जाय। शेष यथावत रहेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, अवर सचिव।
———
30 जून 2011
सं॰ 3/उ०स्था०(मुकदमा अवमानना) 01/07-3068—विभागीय अधिसूचना संख्या 3047, दिनांक 29 जून 2011 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री चन्द्रगुप्त प्रसाद सिन्हा के स्थान पर श्री चन्द्रगुप्त सिन्हा पढ़ा जाय। शेष यथावत रहेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, अवर सचिव।
ÑÑÑÑ
अधीJक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।
(cid:18)बहार गजट, 29Ñ571+1050-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
25 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))
और सवLसाधारण सूचनाएं इ`याऔर सवLसाधारण सूचनाएं इ`याऔर सवLसाधारण सूचनाएं इ`याऔर सवLसाधारण सूचनाएं इ`याPद।Pद।Pद।Pद।
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
अधीक्षक का कार्यालय
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना
——
निविदा सूचना सं॰ 10805—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना स्थित आई0जी0सी0सी0/राजेन्द्र सर्जिकल ब्लौक/कौटेज/ कैदी वार्ड/नर्सिग स्कूल/रक्त अधिकोष/अधीक्षक आवास नसिंग छात्रावास/शिशु विभाग/औषधी विभाग/ऑख विभाग/ई0एन0टी0 विभाग/सभी वाहृय विभाग/रेडियम एवं आकस्मिकी से मुख्य बाहरी निकास के बीच पड़ने वाले सभी बाहरी क्षेत्र रोड अंदर एवं बाहरी सफाई/शिशु रोग विभाग/स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग/मुख्य एक्सरे विभाग/पी0एस0एम0 विभाग/औषधी अंतः विभाग वाहृय विभाग परिसर के भवनों के अंदर एवं बाहर मानसिक रोग विभाग के अतएवं वाहृय/रति एवं चर्म रोग विभाग अंतः एवं वाहृय विभाग/सभी वर्गो के कर्मचारी आवासों के बाहरी परिसरों की सफाई एवं डाक्टर्स होस्टल 1 से 7 तक एवं परिसर के अंदर अन्य सभी स्थान सफाई व्यवस्था, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के पूर्ण परिसर के अंदर एवं बाहर के लिए प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट से मुहरबंद निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदादाता निविदा देने के पूर्व पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना, परिसर का पूर्ण रूप से मुआयना कर लेगें। निविदा दो प्रकार की होगी :- (क) तकनिकी निविदा एवं (ख) वित्तीय निविदा शर्त्त :-
(1) निविदा कम्पयूटर द्वारा टंकित दो प्रति में (क) मूल प्रति (ख) द्वितीय प्रति/दो अलग-अलग लिफाफे में सिर्फ निबंधित डाक अथवा स्पीड पोस्ट से कार्यालय के आगत शाखा में प्राप्त किया जायेगा। निविदा में पृष्ठों की संख्या अंकित करना आवश्यक है।
(2) निविदा में किसी प्रकार का कटिगं अथवा ओभर राईटिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा। (3) निविदादाता को सर्विस टैक्स का निबंधन प्राप्त प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। (4) निविदादाता को आवासीय प्रमाण-पत्र एवं संबंधित थाना से चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना होाग जो इसी वर्ष निर्गत किया गया हो ।
(5) एक सफाई कर्मी एक दिन में एक ही पाली में कार्य करेगें। (6) निविदादाता को श्रम विभाग एवं सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर निबधित होना आवश्यक है एवं प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
(7) पूर्व में अनुभव प्रमाण स्वरूप ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 में पूर्व में जमा करने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
(8) निविदा के साथ अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के नाम से 1000 (एक हजार) रूपये मात्र का बैक ड्राफ्ट जो लौटाया नहीं जायेगा, संलग्न करना होगा।
(9) कार्य संबंधी विपत्रोे का भ्ुागतान आवंटन उपलब्ध होने पर ही किया जायेगा। भुगतान में किसी प्रकार का विलम्ब होने पर सूद नहीं देय होगा। इस कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा । कार्य संतोषप्रद होने के उपरांत ही भुगताल किया जायेगा।
(10) तकनिकी निविदा के साथ 25,000 (पच्चीस हजार) रूपये मात्र अग्रधन बैक ड्राफ्ट के रूप में अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के पदनाम से बना हो संलग्न करना होगा।
(11) किसी प्रकार का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र पटना होगा। इस आशंय का स्वीकार पत्र देना होगा ।26 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011 (12) सफाई कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर एजेंसी को 10,000 (दस हजार) रू0 प्रतिदिन आर्थिक दंड दिया जा सकता है। जिसका समायोजन उनके विपत्र से कर ली जायेगी। बार-बार कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर एजेंसी को एक माह की नोटिस देकर निविदा समाप्त कर दी जा सकती है।
(13) निविदा में दिये गये दर सभी कर सहित होगा। इसके अलावा और कुछ भुगतान नहीं किया जायेगा। (14) अंतिम रूप से चयनिय निविदादाता को 2,00,000 (दो लाख) रूपये मात्र का परफौरमेंस गारण्टी देना होगा, एवं संलग्न एग्रीमेंट पेपर पर हस्ताक्षर करना होगा ।
(15) जिन निविदादाता के सभी कागजात सही पाये जायेगें उनका तकनिकी मूल्यांकन संलग्न चार्ट के अनुसार किया जायेगा।
(16) सफाई से संबंधित भुगतान वर्गफीट नापी कर किया जायेगा। (17) तकनिकी निविदा में स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा कि सफाई के लिए अच्छे गुणवत्ता का कौन सा सफाई सामाग्री उपयोग करेगें, और कौन सा मशीन सफाई का उपयोग के लिए किया जायेगा। उस मशीन का वाछित कागजात संलग्न करना होगा । तकनीकि निविदा निर्धारण के पश्चात् एवं वांछित सामग्री समिति के द्वारा भौतिक सत्यापन पश्चात ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
(18) राज्य सरकार द्वारा सफाई हेतु सुनिश्चित सेवा एवं शर्त्त की अनुपालन करना हो जो निम्न प्रकार है :-
THIS TERMS OF REFERENCE FOR CLEANING AND SECURITY SERVICES MAY BE USED TO BUILD THE TOR FOR SPECIFIC HOSPITAL
Terms of Reference {TORI} For outsourcing cleaning activities
1. All the workers engaged by the organization in the district Head Quarter Hospital shall have the uniform.
2. All staffs of the organization shall bear photo identity card during the period of work, which shall be dully signed by the PMCH & representatives of the organization.
3. All workmen/manpower to be engaged by the contractor should be covered under the statutory government regulation framed from time to time.
4. The contractor will gpide by all the rules and regulations relating to labour laws, accident, workmen compensation Act, workmen insurance, ESl, PF etc. This will be the sole responsibility of the contractor. PMCH wiil not be a party at any stage to any kind of dispute relating to the above. ln case any liability arises due to non-performance by the contraetor, under no circumstances PMCH shall be liable for the same.
5. Any damage/pilferage to PMCH property due to mishandling, carelessness of the contractor or his workmen will be recoverable fronr the contractor's bill and all materials issued to contrdctor's shall be the sole iesponsibility of the contractor during the period of the contract.
6. Contractor should depute a qualified and dedicated sanitary inspector to manage the hospital, who will co-ordinate in work execution activities and interact with the PMCH representatives and be responsible for supervision of the work.
7. The contractor; will provide for all necessary materials, tools, equipments and working consumables etc. needed for execution of work. Safe custody of all such materials will be contractor's whole responsibility. ilo extra charge will be paid for the same.
8. All the ernployees will have to be covered under insurance against any personal accident and PMCH will not be liable for payment of any compensation on that account.
9. During execution of work, the eontractor should folllr,r all standard norrn of safety measures/ precautions to avoid aceidents & damages to man, machines, buildings etc. on non adherence to this clause, suitable.fines, as decided by the governing body will be imposed.
27 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 201110. The cleaning will comprise of all floor areas within hospital building followed by wet mopping using disinfectant, dusting of office furniture , hospital furniture, electrical & medical equipment, cleaning of windows panes, shr-rlters, doors and as and when required.in the wards and other areas, removal of coi..,webs once a day and waslring bathrooms, wash basins, W.C., mirrors in all the toilei: three times a day.
11. Cleaning of toilets and urinals:-
(a) This will include regular cleaning of all toilets bov;ls, pans, urinals and wasir and any other porcelain components using soap/detcrllr:nt solution ancl water three times a day.
(b) All toilets/urinals floors are to be cleaned usin61 soap/detergent and mopping. The floors are to be wiped dry all others areas in the toilets and urinals i.e. walls, roofs, pipes, mirrors if any are to be cleaned and maintained dust free.
(c) The toilets should be, maintained clean and dry and there shall not have any fowl smell coming from this. Moreover odonil, naphthalene cakes should be used in toilets on daily basis.
12. Cleaning of Drains: - All drains shall be cleaned daily & as required so as to ensure smooth discharge of waste water. There shall not be any stagnation and overflowing of water.
13. Cleaning of Floors: -Sweeping and moping of all common passage and platforms within hospital premises twice daily . The floors should be wiped & rendered dry. All other structures in the offices and wards, OPD:etc" i.e" walls, roofs, doors and windows are to be kept cleaned and dust free. There shall not be any cobwebs in the building of the PMCH.
14. Sanitation of the entire area:- Sweeping and cleaning of the entire campus of the hospital, including cutting of bushes and trees of any are to be done, as and when required.
15. There should be a periodical spraying of appropriate insecticide/rodenticide/ pesticide to prevent presence of flies, rodents and pests with in the hospital building and premises.
16. Cleaning of overhead tanks should be done everythree months and', sumps, drains, gully; trap inside the building drains leading and connected with the main sewage line once a day and as and when situation demands or as advised by the hospital Administration from time to time.
17. Daily dusting and cleaning of furniture provided in outcloor, wards and office pf PMCH.
18. Proper upkeep and maintenance of mosaic floor, wall, ceiling, exterior wall etc. 19. Qualiiy of materials to be used for cleaning & maintenance shall be of high standard and after approval by the hospital authorities.
20. Safe space to store the cleaning materials shall be provided by the Hospital authorities. However loeks and other furnitures, communication equipments etc shall be provided by the contractor. Contractor shall tre responsible if any misuse of power by him/her is detected and it shall be deemed as an act in contravention of the provisions of the contract.
28 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011Articles of Agreement
AGREEMENT BETWEEN P.M.C.H REPRRESENTED BY ITS MEMBER SECRRETARY DISTRTCT HEAD QUARTER HOSPITAL
AND…………………......................(NAME & ADDRESs oF THE CLEANTNG AGENcyl FoR UPKEEP, CT'EANING AND MAINTENANCE OF THE TOILETS, URINAI-S, BATHS, WASH ABSINS FLOOR AREA & CAMPUS OF DISTRICT HEAD QUARTER HOSPITAL ................. DISTRICT.
This agreement made on this day of BETWEEN the P.M.C.H represented by its Member secretary, P.M.C.H District …………………….. (here_ill_ after called 'The Authority" which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, be deemed to include their Successors in office)
Of the one part and the Chairrnan, ……………………………. (Name & address of agency) {herematter called 'The organization' which expression shall unless excluded by or repugnant to the context, be deemed to include his surviving or other persons entitled to share including his heirs, executors, administrators, representatives, Assignees or successors in the office) second party.
WHEREAS the organization is registered under the societies Registration Act and recognized by various Governrnents and is dedicateu to public walfare services, has designed and undertaken the operation and maintenance of toilets, urinals, baths, wash basins and floor areas.
AND WHEREAS the Authority desirous of executing the work of rnaintenance of the toilets, urinals, baths, wash basins, and floor upkeep, cleaning and areas in District Head Quarter Hospital, …………………………….. including the premises.
AND WHEREAS the organization has offered to execute the above work for the period of one year from …………………........ to ………………………… AND WHEREAS the Authority has accepted the offer for an amount of Rs. ………………………………. (Rupees ………………………….-) only per month which incrudes associate members & material cost.
AND WHEREAS both the Parties agree that the above payment will be made on monthly basis i.e. on the first week of every month by crossed account payee cheque.
AND WHEREAS the Parties hereto are desirous and have found it necessary and expedient to record the terms and conditions in respect of the aforesaid work into and agreement.
29 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011NOW THESE PARENTS WITNESS and it is hereby agreed between the parties h'ereto follows:
i. The organization shall continue the aforesaid work for a period of one year starting from…………………………… to ………………………….. and continuation of the same will tie based on satisfactory performance of assignment.
ii. The organization i'e" the 2nd Party is required to give Sio% oftheir monthly charges to DHH, RKs as performance security which will be refunded on satisfactory completion of the work during the contract period.
iii. No price escalation shall be enteftained except any statutory increase in minimurn wages'Such escalation if any shall be worked out by considering the impact of such statutory increase on the contract.
iv . The Organization should clean the District Head euarter Hospital as per the following specification.
a. All the workers engaged by the organization in the District Head euarter Hospitar, shall have the uniform
b. All staffs of the organization shall bear photo identity card during the period of work, which shall be duly signed by the member secretary (of PMCH & Representative of (organization)"
c. All workmen manpower to be engaged by the contractor should be covered under the statutory government regulation framed from time to time.
d. PMCH may request the contractor to withdraw any of his workers from the hospital without assigning an reason, with 24 hours prior intimation if need arises e. The contractor shall abide by all the rules and regulations relating to labour laws, accident, workmen compensation act, workmen insurance, ESl, pF etc. This will be the sole responsibility of the contractor P.M.C.H will not be a party at any stage to any kind of dispute relating to the above. ln case any liability arises due to non-performance by the contractor, under no circumstances P.M.C.H will be liable for the same.
f. Any damage/pilferage to P.M.C.H property due to mishandling, carelessness of the contractor or his workmen will be recoverable from the contractor,s bill and all materials issued to contractors shall be the sole responsibility of the contractor during the period of the contract.
g. Contractor should depute a qualified Sanitary lnspector dedicated to manage the hospital, who will co-ordinate in work execution activities and interact witl3 the RKS of P.M.C.H representatives, responsible for supervision of the work.
h. The contractor will provide for atl necessary materials, tools, equipments and working consumables etc. needed for execution of the work Safe custody of all suchmaterials will be contractor's whole responsibility. No extra charge will be paid for the same.
i. All the employees will have accident and P.M.C.H will account" to be covered under insurance, against any personal not be liable for payment of any compensation on that
j. During execution of work, the contractor shoutd follow all standard norms of sa- fety measures/precautions to avoid accidents/damages to man, machines and buildings etc. On non-adherence to this clause, suitable penal action or fines or both , as decided by the Governing Body of P.M.C.H will be imposed.
30 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011k. The.entire floor area within the hospital shall be cleaned daily. The cleaning will comprise of all floor areas followed by wet mopping using disinfectant, dusting of office furniture, hospital furniture, electrical & medical equiprnent, cleaning of window panes, shutters, doors daily i n the wards and other areas, removal o f cobwebs and washing bathrooms wash basins, W C, mirrors in all the toilets and in rooms main gates and lobbies.
Cleanins of toilets & urinals:-
a. This will include cleaning of all toilets bowls, pans urinals & wash basins and any other porcelain components using soap/detergent solution & water three times a day
b. All toilets/urinals floors are to be cleaned using soap/detergent & mopping' The ftoors are to be wiped dry. All other areas in the toilets & urihals i.e. walls, roofs, pipes, mirrors, if any are to be cleaned & maintained dust free'
c. The toilets should be maintained so clean & dry and there shall not be any fowl smell coming from this. Moreover Odonil, Naphthalene cakes should be used in toilets on daily basis and it should be available at all times.
Cleaning of Drains:- All drains shall be cleaned daily & more frequently if required so as to ensure smooth discharge of wastewater" There shall not be any stagnation & over flowing of water.
Cleanins of Floors:- Sweeping & mopping of all common passage & platforms within PMCH, premises" The floors should be wiped & dry. All other structures in the offices, wards, OPD etc i.e. walls, roofs, doors & windows are to be kept cleaned & dust free. There shall not be any cobwebs in the building of the PMCH.
Sanitation of the entire area:- Sweeping & cleaning of the entire campus of PMCH.
including weekly cutting of bushes & pruning of trees if any are to be done, as & when required.
Others:
• There should be a periodical spraying of insecticide/rodenticide/pesticide prevention of flies, rodents and pests to ensure their non existence in hospital premises.
• Cleaning of overhead tanks should be done every three months and , sumps, drains, gully; trap inside the building drains leading and connected with the main sewage line once a day and as and when situation demands or as advised by the hospitalAdministration from time to time.
• Daily dusting and cleaning of furniture provided in outdoor, wards & offices of PMCH. • Proper upkeep and majntenance of mosaic floor, wall, ceiling exterior wall etc. Quality of materials to be used for cleaning & maintenance shall be of lSl standard"
• The Authority shall extend all necessary cooperation assistance and facilities to the organization in performing the work. The Authority shall have the right to inspect the said work during the cleaning period and the right to issue such order and direction to the organization as may be considered necessary in conformity with this agreement. The organization shall ensure that such orders are complied with.
• The Organization shall not entrust the work given as mentioned under this agreement by the Authority to any other Party or Parties in the contract period.
• The hospital waste shall be collected and disposed off inside the hospital as per order of the competent authority ensuring full compliance to currently operational Bio medical31 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011 waste management & handling rules1998 and Municipal solid waste management rules 2000.
• ln event of failure by the contractor to ensure compliance to specifications of the work, the hospital authority shall get the iob executed by any othgr means or agency and back charge the cost ofsuch execution on the contractor.
• Any matter not covered Parties to this agreement. by this agreement will be mutually settled by the ln case of disputes between the Parties the decision of the Collector, will be final and binding.
• In case of an dispute arising between the parties copies have to be filed only within the jurisdiction of patna district.
• ln case of the work executed is not to the satisfaction of P.M.C.H, advice of th Executive Committee of P.M.C.H, the CDMO of DHll, shall issue show cause notice tothe 2nd perty to comply the conditions as mentioned in the agreement. ln case of non- compliance Ltt party may terminate the agreement and also can forfeit any amount due to 2nd party.
Sienature of Witness Signature & sealof 1st Party 1.
2.
3.
4. Signature & sealof 2nd Party
| ame of the Agency | |
| Address with Ph.No. | |
| Contract Person Address with Ph. No. | |
| Status of the Agency {Attach supporting Documents) | |
| No. of employees on roll | |
| Working Experience in the related Field of Services (if any)specify | |
| lmplementation Plan | |
| Budget estimates for this proposal (in the desired format) A. Man power cost B. Other Costs | _ |
| Organizational Contribution if any | |
| lndicators of achievement |
Supporting Documents to be attached32 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011 1. Supporting documents with regards to Status of Agency.
2. Annual report of last year.
3. Audit Report of last 3 years.
4. Service Tax Registration No. if any.
Date:-
Place:-
Authorized Signatory Format of Technical Bid for Out Sourcing of Security/Cleaning Services
| N ame & Address of the Organization/Agency/NG0: | ||
| Sl.No | Criteria | Particularls |
| 1 | Organizational constitution Registered Company/Firm NGO Others | |
| 2 | Years of Experience | |
| 3 (i) (ii) | Staffs Semi- skilled Staffs Unskilled Staff | |
| 4 (i) (ii) | No. of Assignments Finished (Please attach list) C urrent Assignments in hand (Please attach list) | |
| 5 | Ameurrr or mvestment an Equipment & Toots (modern technology) |
Format of Finanical Bidding for out Sourciing of Security//Cleaning Arrangement at PMCH
| Name & Address of the Organization/Agency/NGO | ||||
| Sl.No | Particulars | Monthly Remuneration | Requirement in No. s | Total Cost |
| 1 | Manpower Cost Semi-Skilled labour Unskilled labour Supervisor Matanal Cost (Consumable and Non Consumable) | |||
| 2 | Service Charges | |||
| 3 | Service Tax | |||
| 4 | Total Cost as per Sq. feet |
Sub Total …………………………………………….
Total Cost per month ………………………………………….
Total Cost per Annum ……………………………………………
| N ame & Address of the Organization/Agency/NGO | ||||
| Sl.No | Criteria | Criteria Maximum Marks | Marks Obtained | Rernarks |
| 1 | Organizational constitution Registered Company/Firm Marks NGO 3 Marks Others 2 Marks | 10 Marks | ||
| 2 | Years of Experience 1 Mark for every year of experience | 10 Marks | ||
| 3 (i) ( ii) | Staffs Semi - skilled Staffs 1 mark for each skilled staff Unskilled Staff 0 .5 mark for bach unskilled staff | 10 Marks | ||
| 4 (i) ( ii) | No. of Assignments Finished 1 mark for every finished assignment Current Assignments in hand 1 mark for'every assignment iir hand | 10 Marks | ||
| 5 | Amount of investment in Equiprnent & Tools (modern technology) 1 mark for every Rs" 50O00/- | 10 Marks | ||
| 50 Marks |
Note:- organization/Agency, securing at least 507o of Maximum will be eligible to participate in financial bidding process or else the executive committee of PMCH can relax the 5o% criteria depending upon the emerging situation.
(ह॰) अस्पष्ट, अधीक्षक
स्थान-पटना दिनांक- 14 सितम्बर 2011 पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना।
ÑÑÑÑ
अधीJक, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुPित।
(cid:18)बहार गजट, 29Ñ571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in
35 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट काकाकाका पूरकपूरकपूरकपूरक((((अअअअ0000)))) ूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशतूािधकार(cid:15) (cid:24)ारा ूकािशत
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
सहकारिता विभाग ——— अधिसूचनाएं 8 सितम्बर 2011 सं॰ 01/निग0को0(रा0)निग0-103/2011-4096—श्री अंजूम हसन अंसारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया (अतिरिक्त प्रभार सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, खगड़िया एवं महाप्रबंधक, आई0सी0डी0पी0,खगड़िया) को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावादल द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2011 को `16,000 (सोलह हजार रूपये) रिष्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया । इस क्रम में निगरानी थाना काण्ड संख्या 57/2011 दिनांक 24 अगस्त 2011 दर्ज किया गया है। श्री अंसारी 48 घंटों से अधिक अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में आदर्ष केन्द्रीय कारा बेउर, पटना में निरूद्ध है।
2. उक्त के आलोक में लोकहित में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 09 (2) (क) के तहत श्री अंसारी को दिनांक 24 अगस्त 2011 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
3. निलंबन अवधि में श्री अंसारी को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10(3) के तहत उन्हें नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उनके प्राधिकार पत्र के आधार पर उनके नामांकित आश्रित को किया जा सकेगा। ऐसे जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उसी स्थापना द्वारा किया जायेगा, जहाँ ये कारावास में जाते समय पदस्थापित थे।
4. उक्त के क्रम में श्री अंसारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली) 2005 के नियम-17 के तहत अलग से की जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, ललन राय, विशेष कार्य पदाधिकारी-सह- सरकार के उप-सचिव ।
———
20 सितम्बर 2011
सं॰ 1/निग॰को॰(रा॰आ॰)सी॰डी॰-42/2010-4283—श्री आषीष कुमार झा, सहायक निबंधक (अ॰र॰), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 18 अगस्त 2010 को आहूत विभागीय बैठक में निदेष के बावजूद भाग नहीं लेने के संबंध में विभागीय पत्रांक 3555, दिनांक 25 अगस्त 2010 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की मांग की गई। इस संबंध में श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण पर श्री नवीन चन्द्र झा, तत्कालीन अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (मु॰) बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक-3716, दिनांक 3 सितम्बर 2010 द्वारा मंतव्य की मांग की गई। अपर निबंधक (मु॰), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-87, दिनांक 6 सितम्बर 2010 द्वारा श्री आषीष कुमार झा से प्राप्त स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया।36 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011 श्री आषीष कुमार झा, सहायक निबंधक (अ॰र॰), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं अपर निबंधक (मु॰), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री आषीष कुमार झा का स्पष्टीकरण स्वीकार करने योग्य नहीं है। इनके द्वारा नियंत्री पदाधिकारी के आदेष की अवहेलना की गई है। अतः राज्य सरकार के सम्यक विचारोपरान्त श्री आषीष कुमार झा, सहायक निबंधक (अ॰र॰), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को कड़ी चेतावनी की सजा संसूचित किया जाता है। इसकी प्रविष्टि इनके चरित्र पुस्तिका में की जाएगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, लियान कुंगा, विषेष सचिव।
——— उद्योग विभाग ——— अधिसूचना 28 सितम्बर 2011 सं॰ 3(स०)/उ०स्था०(आरोप)10/97-4869—श्री रामाशंकर ठाकुर, तत्कालीन उप मुख्य अभियंता, सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र, दरभंगा एवं अन्य के विरूद्ध कतिपय आरोपों की प्रमाणिक जानकारी मिलने पर विभागीय आदेश संख्या-16538 दिनांक 18 दिसम्बर 1985 के द्वारा श्री ठाकुर को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। श्री ठाकुर पर तथ्यों को छिपाने (वर्ष 1978-79 से 1980-81 के बीच केन्द्र को 389114.64 रू० घाटा होने संबंधी तथ्य), कुप्रबंधन (31 मार्च 1982 तक कर्मशाला में पड़े 315073.79 रू० के सामनों की खपत एवं बिक्री का प्रबंधन नहीं करने), और वित्तीय अनियमितता, अनुशासनहीनता, लापरवाही, अन्तर्गबन एवं अधीनस्थ कर्मचारियों की सहभागिता से किये गयेे गबन आदि के द्वारा कुल 9,45,014.04 (नौ लाख पैतालीस हजार चौदह रूपये चार पैसे मात्र) के सरकारी धन की हानि पहुंचाने के घोर कदाचार सम्बन्धी आरोप विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित पाया गया जिसके फलस्वरूप विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-737, दिनांक 22 जनवरी 1993 के द्वारा सरकारी सेवा से इन्हें बर्खास्त कर दिया गया।
श्री ठाकुर द्वारा उपर्युक्त बर्खास्तगी आदेश के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-5446/91 दायर किया गया, जिसमें दिनांक 25 अगस्त 1992 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-6567 दिनांक 29 जुलाई 1993 द्वारा इनके बर्खास्तगी आदेश को विलोपित करते हुये पूर्व में निर्गत इनके निलम्बन संबंधी आदेश को जारी रखा गया। श्री ठाकुर निलम्बन में रहते हुये दिनांक 30 अप्रील 1996 को सेवानिवृत हो गये। सेवानिवृत्योपरांत इन्हें निलम्बन से मुक्त करते हुये औपबंधिक पेंशन भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस बीच माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा पुनः उपर्युक्त मामले में दिनांक 19 सितम्बर 2005 को पारित अंतिम आदेश के द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिये जाने के कारण विचारोपरान्त विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-694 दिनांक 25 फरवरी 2006 के द्वारा श्री ठाकुर के विलोपित बर्खास्तगी संबंधी अधिसूचना संख्या 737, दिनांक 22 जनवरी 1993 के द्वारा निर्गत बर्खास्तगी आदेश को यथावत बहाल रखा गया तथा इनके औपबंधिक पेंशन के भुगतान को रोक दिया गया। श्री ठाकुर के द्वारा पुनः इस मामले में एम०जे०सी० संख्या-1200/06 दायर किया गया। इसमें दिनांक 17 जनवरी 2007 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पुनः पारित आदेश में सी०डब्लू०जे०सी० संख्या-5446/91 को पुनर्जीवित कर दिया गया। फलतः विभागीय ज्ञापांक 5370, दिनांक 7 नवम्बर 2007 द्वारा पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 694, दिनांक 25 फरवरी 2006 को निरस्त करते हुए विचारोपरान्त औपबंधिक पेंशन आदेश को पूर्ववत बहाल करना पड़ा। इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2009 को अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया है जिसमें यह उल्लेख है कि "The petitioner, therefore, may be given a show-cause notice alongwith a copy of the enquiry report and the respondent in view of the fact that they were precluded from passing a final order in terms of the order of this court dated 09.02.93 would be also a(t) liberty to inflict the order of dismissal of service as if the petitioner was continuing in service." इसके अनुपालन में श्री ठाकुर से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने के पूर्व इन्हें सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया। परन्तु सुनवाई के क्रम में श्री ठाकुर द्वारा कोई नया तथ्य नहीं रखे जाने के कारण विभाग द्वारा इस मामलें को अंतिम रूप से निष्पादित करने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं :- (1) विभागीय अधिसूचना संख्या 737, दिनांक 22 जनवरी 1993 को उसके निर्गत की तिथि से पुनर्जीवित करते हुये श्री ठाकुर को सरकारी सेवा से बर्खास्त रखा जायेगा एवं उन्हें निलम्बन अवधि का जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। (2) इन्हें सेवानिवृत्योपरांत स्वीकृत औपबंधिक पेंशन को तत्कालीक प्रभाव से बन्द करते हुए इन्हें भुगतान की गयी सम्पूर्ण राशि वसूल करने की कार्रवाई की जायेगी। (3) उपादान के रूप में कोई राशि इन्हें भुगतेय नहीं होगी।37 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011 (4) गबनादि द्वारा राज्य को आकलित कुल क्षति की राशि ` 9,45,014.04 (नौ लाख पैंतालीस हजार चौदह रूपया एव चार पैसे मात्र) को बराबर-बराबर भागों में विभक्त कर दोषियों (श्री रामाशंकर ठाकुर, तत्कालीन उप-मुख्य अभियंता, श्री सत्य नारायण मिश्र, तत्कालीन भंडारपाल एवं श्री गंगा प्रसाद लाभ, तत्कालीन रोकड़पाल, सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र, दरभंगा) की चल एवं अचल सम्पत्ति से गबन प्रकाश में आने की अवधि वर्ष 1984-85 से 18 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज के साथ नियमानुसार वसूल करने की कार्रवाई की जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰)-अस्पष्ट, विषेष सचिव।
———
सं॰ 3नि0गो0 (10)01/10प0पा0-303नि0गो
i'kq ,oa eRL; lalk/ku foHkkx
¼i'kqikyu½
——— ladYi
1 अगस्त 2011
पशुपालन घोटाले (जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई थी) की जॉंच के उपरांत सी0बी0आई0 ने डा0 कामेश्वर सहाय, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर को आपराधिक कांड संख्या आर0सी031(ए)/96, आर0सी043(ए)/96, आर0सी044(ए)/96, आर0सी046(ए)/96, आर0सी047(ए)/96, आर0सी048(ए)/96, आर0सी049 (ए)/96,आर0सी055(ए)/96 एवं आर0सी063(ए)/96 में अभियुक्त बनाया है। उक्त आपराधिक कांडों में से कांड संख्या- आर0सी044(ए)/96 में माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय द्वारा डा0 सहाय दण्डित किये गये हैं। कांड संख्या आर0सी044(ए)/96 में माननीय विशेष न्यायाधीश- I, सी0बी0आई0 (ए0एच0डी0 स्कैम) न्यायालय, रॉंची के दिनांक 10 दिसम्बर 2009 को पारित न्याय निर्णय द्वारा डा0 सहाय को उनके विरूद्ध लाए गए आरोप को प्रमाणित पाते हुए कुल 16(सोलह) वर्षों का सश्रम कारावास तथा रु03,75,000 (तीन लाख पचहतर हजार रुपये) का अर्थदण्ड तथा दण्ड की सजा दी गई है।
संदर्भित कांड में डा0 सहाय के विरूद्ध गठित आरोपों को माननीय सी0बी0 आई0 न्यायालय द्वारा प्रमाणित पाए जाने तथा सजा दिए जाने के आलोक में इनका भविष्य सदाचार पूर्णतः खण्डित हो जाता है, जबकि सरकारी सेवक को पेंशन प्रदान किए जाने हेतु यह एक मानी हुई शर्त्त है।
अतः उपर वर्णित परिस्थितियों में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) एवं 43(बी) के तहत राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त डा0 सहाय का पूर्ण पेंशन एवं उपादान का भुगतान स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है।
इसी क्रम में सरकार के निर्णय के आलोक में प्रस्तावित दण्ड पर डा0 सहाय से की गयी कारणपृच्छा तथा कारणपृच्छा के आलोक में डा0 सहाय से प्राप्त स्पष्टीकरण को सरकार द्वारा समीक्षोपरान्त अस्वीकार करते हुए उनके पूर्ण पेंशन एवं उपादान को स्थायी रूप से रोकने संबंधी अनुशासनिक दण्ड को यथावत् रखा गया है, जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है। अतः सरकार के निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग के सहमति के आधार पर डा0 कामेश्वर सहाय, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर जो दिनांक 31 जनवरी 1995 को सेवानिवृत हो गये हैं, को भविष्य में पेंशन तथा उपादान का भुगतान स्थायी रूप से नहीं किया जायेगा। vkns'k :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियॉं सभी सक्षम प्राधिकार एवं संबंधित पदाधिकारी को अवश्य भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जय नारायण सिंह, विशेष सचिव।38 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011
सं॰ 3नि0गो0 (10)02/10प0पा0-358नि0गो0
i'kq ,oa eRL; lalk/ku foHkkx
¼i'kqikyu½
——— ladYi
22 सितम्बर 2011
पशुपालन घोटाले (जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई थी) के उजागर होने के पश्चात् सी0बी0आई0 द्वारा की गयी जॉंच के उपरांत सी0 बी0आई0 ने डा0 कृष्ण बिहारी लाल, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, दुमका/रॉची को चारा स्कैम कांड संख्या आर0सी031(ए)/96, आर0सी035(ए)/96, आर0सी047(ए)/96 एवं आर0सी056(ए)/96 में आरोपित किया है। इनमें से कांड संख्या आर0सी056(ए)/96 में दिनांक 25 अगस्त 2009 को पारित न्याय निर्णय से माननीय विशेष न्यायाधीश-V, सी0बी0आई0(ए0एच0डी0 स्कैम केस) न्यायालय, रॉंची द्वारा डा0 लाल के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित पाते हुए उन्हें सश्रम कारावास (चौतीस वर्ष) तथा अर्थदण्ड (अठारह लाख रुपये) की सजा दी गई है।
स्पष्ट है कि संदर्भित कांड में गठित आरोप/आरोपों के प्रमाणित पाए जाने के बाद ही डा0 लाल को माननीय सक्षम न्यायालय द्वारा सजा दी गयी है। न्यायिक कार्यवाही में सजा दिए जाने के कारण इनका भविष्य सदाचार पूर्णतः खण्डित हो जाता है । जबकि यह पेंशन प्रदान किये जाने हेतु एक मानी हुई शर्त्त है।
अतः वर्णित परिस्थितियों में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) एवं 43(बी) के तहत राज्य सरकार ने पूर्ण विचारोपरान्त डा0 लाल के पूर्ण पेंशन एवं उपादान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया है। जिसमें बिहार लोक सेवा अयोग, पटना की सहमति प्राप्त है।
सरकार के निर्णय के आलोक में प्रस्तावित दण्ड पर डा0 लाल से स्पष्टीकरण पूछा गया जिसके अनुपालन में उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण को विभाग द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकृत कर दिया गया। अतः सरकार के निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग के सहमति के आधार पर डा0 कृष्ण बिहारी लाल, तदेन जिला पशुपालन पदाधिकारी, रॉची जो दिनांक 31 दिसम्बर 1997 को सेवा-निवृत हो गये हैं, को भविष्य में पेंशन एवं उपादान का भुगतान स्थायी रूप से नहीं किया जायेगा। vkns'k :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियॉं सभी सक्षम प्राधिकार एवं संबंधित पदाधिकारी को अवश्य भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
देवेन्द्र प्रसाद, विशेष सचिव।
———
सं॰ 3नि0गो0 (10)01/10प0पा0-363 नि॰गो॰
i'kq ,oa eRL; lalk/ku foHkkx
¼i'kqikyu½
——— ladYi
28सितम्बर 2011
पशुपालन घोटाले (जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई थी) के उजागर होने के पश्चात् सी0बी0आई0 द्वारा की गयी जॉंच के उपरांत सी0 बी0आई0 ने डा0 धर्मेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव (सेवा-निवृत), तदेन सहायक कुक्कुट क्रय-विक्रय पदाधिकारी, रातू, रॉंची को आपराधिक कांड संख्या आर0सी044(ए)/96 में अभियुक्त बनाया है। उक्त आपराधिक कांड संख्या आर0सी044(ए)/96 में माननीय विशेष न्यायाधीश- I, सी0बी0आई0(ए0एच0डी0 स्कैम ) न्यायालय, रॉंची के दिनांक 10 दिसम्बर 2009 को पारित न्याय निर्णय द्वारा डा0 श्रीवास्तव के विरूद्ध आरोपों को प्रमाणित पाते हुए कुल 19 (उन्नीस) वर्षों का सश्रम कारावास तथा रु0 7,00,000 (सात लाख रुपये) का अर्थदण्ड तथा दण्ड की सजा दी गई है।39 (cid:18)बहार गजट, 5 अ)तूबर 2011 संदर्भित कांड में डा0 श्रीवास्तव के विरूद्ध गठित आरोपों को माननीय सी0बी0आई0 न्यायालय द्वारा प्रमाणित पाए जाने तथा सजा दिए जाने के आलोक में इनका भविष्य सदाचार पूर्णतः खण्डित हो जाता है, जबकि सरकारी सेवक को पेंशन प्रदान किए जाने हेतु यह एक मानी हुई शर्त्त है।
अतः उपर वर्णित परिस्थितियों में बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (ए) एवं 43(बी) के तहत राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त डा0 श्रीवास्तव का पूर्ण पेंशन एवं उपादान का भुगतान स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया है।
इसी क्रम में सरकार के निर्णय के आलोक में डा0 श्रीवास्तव से कारणपृच्छा की गयी। कारणपृच्छा नोटिस उनके गृह पते पर उपलब्ध नहीं रहने के कारण बिना तामिला के डाक विभाग द्वारा वापस विभाग को लौटा दिया गया। तदोपरान्त दैनिक समाचार पत्रा में सूचना प्रकाशन के माध्यम से डा0 श्रीवास्तव को निदेशित किया गया था कि वे इसके प्रकाशन के सात दिनों के अन्दर कारणपृच्छा का प्रमाणिक उत्तर विभाग में अनिवार्य रूप से समर्पित करें । कांड संख्या आर0सी044(ए)/96 में माननीय सी0बी0आई0न्यायालय द्वारा पारित न्याय निर्णय के आलोक में क्यों नहीं उनके पूर्ण पेंशन एवं उपादान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगा दी जाय अन्यथा अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा उपलब्ध सामग्री/अभिलेख के आधार पर एकतरफा निर्णय ले लिया जायेगा। लेकिन इसके बावजूद डा0 श्रीवास्तव से कोई जबाव प्राप्त नहीं हुआ। इस स्थिति में सरकार द्वारा यह अभिमत गठित किया गया कि डा0 श्रीवास्तव को उनके विरूद्ध प्रस्तावित अनुशासनिक दण्ड के संबंध में कुछ नहीं कहना है।
उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरान्त डा0 श्रीवास्तव के पूर्ण पेंशन एवं उपादान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाने संबंधी अनुशासनिक दण्ड को यथावत् रखा गया है जिसपर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है। अतः सरकार के निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग के सहमति के आधार पर डा0 धर्मेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, तदेन सहायक कुक्कुट क्रय-विक्रय पदाधिकारी, रातू, रॉंची जो दिनांक 31 जनवरी 1995 को सेवा-निवृत हो गये हैं, को भविष्य में पूर्ण पेंशन तथा उपादान का भुगतान स्थायी रूप से नहीं किया जायेगा।
vkns'k :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियॉं सभी सक्षम प्राधिकार एवं संबंधित पदाधिकारी को अवश्य भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
देवेन्द्र प्रसाद, विशेष सचिव।
ÑÑÑÑ
अधीJक, सिचवालय मुिणालय,