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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 08 January 2015

Published 08 January 2015

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2015-01-08.73
Languages
English, Hindi

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सं0 9/आ0 (राज0 नि0)-01-05/2012-3721

/आ0 (राज0 नि0)-01-05/2012-3721—श्री अशोक कुमार मौर्य, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, ाोक कुमार मौर्य, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, धनबाद के कर्त्तव्य काल के दौरान अनियमितता बरतने एवं राजस्व की क्षति पहुॅचाने के आरोप में विभागीय कार्यवाही के धनबाद के कर्त्तव्य काल के दौरान अनियमितता बरतने एवं राजस्व की क्षति पहुॅचाने के आरोप में विभागीय कार्यवाही के धनबाद के कर्त्तव्य काल के दौरान अनियमितता बरतने एवं राजस्व की क्षति पहुॅचाने के आरोप में विभागीय कार्यवाही के रू0 की वसूली तथा पॉच वार्षिक वेतनवृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड रू0 की वसूली तथा पॉच वार्षिक वेतनवृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड उपरांत उनसे 4,26,997/- रू0 की वसूली तथा पॉच वार्षिक वेतनवृद्धियॉ संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया गया था।

किया। दिनांक 05.10.2007 को अपील स्वीकार करते हुए उन पर अधिरोपित द ण्ड को निरस्त कर दिया गया। अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री मौर्य ने तत्कालीन विभागीय मंत्री के समक्ष दण्ड के विरूद्ध अपील दायर अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री मौर्य ने तत्कालीन विभागीय मंत्री के समक्ष दण्ड के विरूद्ध अपील दायर अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री मौर्य ने तत्कालीन विभागीय मंत्री के समक्ष दण्ड के विरूद्ध अपील दायर 2007 को अपील स्वीकार करते हुए उन पर अधिरोपित दण्ड को निरस्त कर दिया गया। ा के आलोक में मंत्रिमंडल श्री मौर्य पर अधिरोपित दण्ड को निरस्त करने संबंधी माननीय मंत्री के आदेश के आलोक में श्री मौर्य पर अधिरोपित दण्ड को निरस्त क ार् प्राप्त की गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि बिहार सरकारी सचिवालय विभाग से परामर्श प्राप्त की गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि बिहार सरकारी ार् प्राप्त की गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि बिहार सरकारी नयमावली 2005 के नियम 24 (1) (ख) के अनुसार इस मामले में सक्षम अपील सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 24 (1) (ख) के अनुसार इस मामले में सक्षम अपील सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) ि द्वारा पारित दण्ड निरस्तीकरण आदेश नियमानुकूल नही है। इस परामर्श के प्राधिकार मंत्रिपरिषद है अतः विभागीय मंत्री द्वारा पारित दण्ड निरस्तीकरण आदेश नियमानुकूल नही है। इस परामश् प्राधिकार मंत्रिपरिषद है अतः विभागीय मंत्री आलोक में माननीय मंत्री द्वारा पारित आदेश्

में माननीय मंत्री द्वारा पारित आदेश प्रभावी नही हो पाया।

त नही किए जाने से क्षुब्ध श्री मौर्य द्वारा पटना उच्च न्यायालय में CWJC-2191/12 त नही किए जाने से क्षुब्ध श्री मौर्य द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दण्डादेश को निरस्त नही किए जाने से क्षुब्ध श्री मौर्य द्वारा पटना उच्च न्यायालय में

दायर किया गया जिसमें दिनांक 27.03

03.2012 को निम्न आदेश पारित किया गया-

"The respondents are held bound by the order dated 05.10.07 to be complied "The respondents are held bound by the order dated 05.10.07 to be complied "The respondents are held bound by the order dated 05.10.07 to be complied from the date of receipt. And or peresentaion of within a maximum period of 8 weeks from the date of receipt. And or peresentaion of within a maximum period of 8 weeks this order"

उक्त न्यायदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में

ा के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में LPA संख्या-1652/2012 दायर किया संख्या-1652/2012 दायर किया गया जिसमें दिनांक 15.10.2012 को निम्न न्यायादेश्

2012 को निम्न न्यायादेश पारित किया -"We see no merit in this appeal. Appeal is dismissed in limine" "We see no merit in this appeal. Appeal is dis LPA निरस्त होने के कारण विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में निरस्त होने के कारण विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP संख्या- 11242/2013 दायर संख्या- 11242/2013 दायर किया गया जिसमें न्यायालय ने निम्न न्यायादेश् जिसमें न्यायालय ने निम्न न्यायादेश पारित किया गया- "It appears that the order passed by the concerned Minister of the status of Bihar "It appears that the order passed by the concerned Minister of the status of Bihar "It appears that the order passed by the concerned Minister of the status of Bihar on 5th October, 2007 was subsequent of the notification issued by the Governer Of on 5th October, 2007 was subsequent of the notification issued by the Governer Of on 5th October, 2007 was subsequent of the notification issued by the Governer Of 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 8888 जनवर( जनवर( जनवर( जनवर( 2015201520152015 Bihar on 29th March 2005 in which the Governer accepted the report made against the respondent and imposed the order of punishment. Prima facie this aspect has not been gone into in the impugned order. In the circumstances, issue notice returnable in four weeks."

सर्वोच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय पटना में LPA संख्या-1652/12 पर पुनः सुनवाई कर निम्नवत्‌ आदेश पारित किया गया -

"This appeal preferred under clause 10 of the letter patenr arising from the order dated 27th March 2012 made by the learned Single Judge in CWJC No. 2191 of 2012 has in our view, become infructuous. The appeal is accordingly dismissed as having become infructuous."

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर विषय वस्तु की सम्यक्‌ समीक्षा के उपरांत श्री अशोक कुमार मौर्य के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड अधिसूचना संख्या-714 दिनांक 29.03.05 को विलोपित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय रंजन, सरकार के उप-सचिव।

———— अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:13)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 73-571+10-ड(0ट(0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 08 January 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2015-01-08.73/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2015-01-08.73.