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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 March 2016

Published 18 March 2016

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2016-03-18.223
Languages
English, Hindi

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(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:19)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या गजट ॢबह(cid:4)र गजट ॢब

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 2(cid:23) फ(cid:4)(cid:25)ग१न 1(cid:28)3(cid:29) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)

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पटन(cid:4) श१!व(cid:4)र 18 म(cid:4)चZ 2(cid:15)1&

स्वास्थ्य विभाग

--------

अधिसूचनाएं

17 मार्च 2016

सं0 6/एन-13-02/2014-285(6)

2/2014-285(6)—भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली, 2014 में संशोधन करने के लिए का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली, 2014 में संशोधन करने के लिए का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग नियमावली, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :- निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।

विस्तार एवं प्रारम्भ। - (1) यह नियमावली ''बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग (संशोधन) - (1) यह नियमावली ''बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2016'' कही जा सकेगी। नियमावली, 2016'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृत होगी। (3) यह तुरन्त प्रवृत होगी। ाक्षण संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-6 का प्रतिस्थापन। - उक्त नियमावली ाक्षण संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-6 का प्रतिस्थापन। 2. बिहार उपचर्या षिक्षण संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-6 का प्रतिस्थापन।

में, नियम-6 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- में, नियम-6 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित अवधि की निम्नांकित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आ भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित अवधि की निम्नांकित न्यून

''6. अर्हताएँ। - (1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों से, - (1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों से, - (1) मूल कोटि के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त संस्थानों से, तम शैक्षणिक अर्हता आवश्यक होगीः- (क) एम0 एस-सी0 नर्सिंग, या बी0 एस-सी0 नर्सिंग (बेसिक); अथवा (क) एम0 एस-सी0 नर्सिंग, या बी0 एस-सी0 नर्सिंग (बेसिक); अथवा (ख) बी0 एस-सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) एवं जी0एन0एम0 (ग्रेड 'ए' नर्स) कोर्स पूर्ण करने के बाद भारतीय (ख) बी0 एस-सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) एवं जी0एन0एम0 (ग्रेड 'ए' नर्स) कोर्स पूर्ण करने के बाद भारतीय (ख) बी0 एस-सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) एवं जी0एन0एम0 (ग्रेड 'ए' नर्स) कोर्स पूर्ण करने के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में ग्रेड-ए नर्स (जी0एन0एम0) के रूप में कम-से-कम 3 वर्षों का चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में ग्रेड-ए नर्स (जी0एन0एम0) के रूप में कम- चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में ग्रेड-ए नर्स (जी0एन0एम0) के रूप में कम- व्यावसायिक कार्यानुभव; अथवा

ी0एन0एम0) के रूप में कम-से-कम 2 वर्षों का व्यावसायिक कार्यानुभव :

(ग) जी0एन0एम0 (गे्रड 'ए' नर्स) कोर्स पूर्ण करने के बाद डी0एन0ई0ए0 (डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन ऐंड (ग) जी0एन0एम0 (गे्रड 'ए' नर्स) कोर्स पूर्ण करने के बाद डी0एन0ई0ए0 (डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन ऐंड (ग) जी0एन0एम0 (गे्रड 'ए' नर्स) कोर्स पूर्ण करने के बाद डी0एन0ई0ए0 (डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन ऐंड एडमिनिस्ट्रेशन) कोर्स में उत्तीर्णता तथा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में ग्रेड-ए नर्स एडमिनिस्ट्रेशन) कोर्स में उत्तीर्णता तथा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में ग्रेड-ए नर्स एडमिनिस्ट्रेशन) कोर्स में उत्तीर्णता तथा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में ग्रेड-ए नर्स (जी0एन0एम0) के रूप में कम-से-कम 2 वर्षों का व्यावसायिक कार्यानुभव : परन्तु उपर्युक्त अर्हताओं के अध्यधीन, भारतीय नर्सिंग परिषद/भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त परन्तु उपर्युक्त अर्हताओं के अध्यधीन, भारतीय नर्सिंग परिषद/भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त परन्तु उपर्युक्त अर्हताओं के अध्यधीन, भारतीय नर्सिंग परिषद/भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य के किसी सरकारी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों में कनीय बहन ट्‌यूटर के पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त एवं राज्य के किसी सरकारी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों में कनीय बहन ट्‌यूटर के पद पर संविदा के आधार राज्य के किसी सरकारी नर्सिंग शिक्षण संस्थानों में कनीय बहन ट्‌यूटर के पद पर संविदा के आधार कार्यरत व्यक्ति को अधिमानता दी जायेगी। कार्यरत व्यक्ति को अधिमानता दी जायेगी।

(2) सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयुसीमा वही होगी, जो सरकार द्वारा, (2) सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयुसीमा वही होगी, जो सरकार द्वारा, (2) सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष होगी और अधिकतम आयुसीमा वही होगी, जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार विनिश्चित की जाय : समय-समय पर, आरक्षण कोटिवार विनिश्चित की जाय :

2

ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 18 म(cid:4)चZ 2016 परन्तु संविदा के आधार पर नियुक्त एवं कार्यरत कनीय बहन ट्‌यूटर को, उपनियम (1) में अर्हताएँ रहने पर, नियुक्ति में अवसर देने के प्रयोजनार्थ, अधिकतम आयुसीमा में समय-समय पर, छूट दी जा सकेगी।

(3) संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के अवधारण के प्रयोजनार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।'' 3. बिहार उपचर्या षिक्षण संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-7 का प्रतिस्थापन।- उक्त नियमावली में, नियम-7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''7. भर्ती की प्रक्रिया।- (1) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर, रिक्तियों की गणना कर और रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर, आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) अधियाचना के आलोक में, आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा और निम्नलिखित के आधार पर मेधासूची तैयार करेगा :- (क) बी0 एस-सी0 नर्सिंग (बेसिक) या बी0 एस-सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) या डी0एन0ई0ए0 कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए - 50 अंक (ख) एम0 एस-सी0 नर्सिंग के लिए - 10 अंक (ग) कनीय बहन ट्‌यूटर के रूप में बिहार राज्य के सरकारी नर्सिंग स्कूलों में कार्यानुभव के लिए (प्रति वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक) - 25 अंक (घ) साक्षात्कार के लिए - 15 अंक कुल 100 अंक स्पष्टीकरण - बी0 एस-सी0 नर्सिंग (बेसिक) या बी0 एस-सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) या डी0 एन0ई0ए0 कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त परीक्षाओं में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा करके किया जायेगा। उदाहरणार्थ, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50% x 0.5=25 अंक दिये जायेंगे।

(3) चयन के लिए न्यूनतम अर्हतांक 30 होगा, जो साक्षात्कार सहित निर्धारित कुल 100 अंक का 30 प्रतिशत होगा।

(4) साक्षात्कार की प्रक्रिया का अवधारण आयोग के द्वारा किया जायेगा। (5) उप-नियम (2) के आधार पर मेधा-सूची तैयार करने के पश्चात, आयोग द्वारा नियुक्ति प्राधिकार के सहयोग से, प्रमाणपत्र की प्रारम्भिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच करायी जायेगी और तत्पश्चात अन्तिम अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को भेजी जायेगी। नियुक्ति प्राधिकार के स्तर पर भी, प्रमाणपत्रों की जाँच आदि के पश्चात, अनुशंसित अभ्यर्थियों के पूर्ववृत का सत्यापन करा लिया जायेगा।

(6) आयोग की अनुशंसा के उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार द्वारा, समय-समय पर, निर्गत अनुदेश का अनुपालन आवश्यक होगा।''

4. बिहार उपचर्या ि''''ाक्षण संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-13 के उप-नियम (3) में द्वितीय परन्तुक का जोड़ा जाना।- उक्त नियमावली में, नियम-13 के उप-नियम (3) में वर्तमान 'परन्तुक' के बाद निम्नलिखित नया 'परन्तुक' जोड़ा जायेगा :- ''परन्तु यह भी कि आवश्यकतानुसार एम0एस0सी0 नर्सिंग उर्त्तीण (तीन वर्षों के शिक्षण अनुभव सहित) व्यक्ति अथवा बी0 एस-सी0 नर्सिंग (बेसिक) उर्त्तीण (पाँच वर्षों के शिक्षण अनुभव सहित) व्यक्ति को प्राचार्य के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी।''

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्प"ट, सरकार के संयुक्त सचिव।3 (cid:24)बहार गजट (असाधारण), 18 म(cid:4)चZ 2016 परिषिष्ट - 1 [नियम 2 (vii), 5, 17, 18 द्रष्टव्य] बिहार उपचर्या षिक्षण संवर्ग का पदसोपान

क्रमांक कोटि पदनाम सीधी भर्ती या प्रोन्नति शैक्षणिक अर्हता/अनुभव कालावधि अभ्युक्ति
1. मूल कोटि कनीय बहन ट्‌यूटर सीधी भर्ती द्वारा (क) एम0 एस-सी0 नर्सिंग, या बी0 एस-सी0 नर्सिंग (बेसिक); अथवा (ख) बी0 एस-सी0 नर्सिंग (पोस्ट बेसिक) एवं जी0एन0एम0 (ग्रेड 'ए' नर्स) कोर्स करने के बाद भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में ग्रेड-ए नर्स (जी0एन0एम0) के रूप में कम-से-कम 3 वर्षों का व्यावसायिक कार्यानुभव; अथवा (ग) जी0एन0एम0 (गे्रड 'ए' नर्स) कोर्स करने के बाद डी0एन0ई0ए0 (डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन ऐंड एडमिनिस्ट्रेशन) कोर्स में उत्तीर्णता तथा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में ग्रेड-ए नर्स (जी0एन0एम0) के रूप में कम-से-कम 2 वर्षों का व्यावसायिक कार्यानुभव। -
2. प्रथम सोपान वरीय बहन ट्‌यूटर पदस्थापन द्वारा कनीय बहन ट्‌यूटर के पद का कम से कम 5 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव आवश्यक। -
3. द्वितीय सोपान प्राचार्य/रजिस्ट्रार /सहायक निदेशक (नर्सिंग) प्रोन्नति द्वारा कम से कम 10 (दस) वर्षों का शैक्षणिक अनुभव आवश्यक। सरकार को यह विकल्प होगा कि वह संवर्ग के बाहर स े आवश्यकतानुसार एम0एस0सी0 नर्सिंग उर्त्तीण (तीन वर्षों के शिक्षण अनुभव सहित) अथवा बी0एस0सी0 नर्सिंग (बेसिक) उत्तीर्ण (पाँच वर्षों के शिक्षण अनुभव सहित) व्यक्ति को, आयोग की अनुशंसा के आधार पर, प्राचार्य के पद
पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर सकेगी।
4. तृतीय सोपान उप निदेशक, नर्सिंग पदस्थापन द्वारा -
5. चतुर्थ सोपान स युक्त निदेशक, ं नर्सिंग प्रोन्नति द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत ग्रेड-पे आधारित कालावधि।
4 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 18 म(cid:4)चZ 2016

नोटः-उपर्युक्त सभी कोटियों के वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर पुनरीक्षणीय होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्प"ट, सरकार के संयुक्त सचिव।

17 मार्च 2016

सं0 6/एन-13-02/2014-286(6)/अधिसूचना संख्या 285(6) दिनांक 17 मार्च 2016 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद, बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्‌द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत का संविधान के अनुच्छेद- 348 के खंड (3) के अंतर्गत अँगे्रजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्प"ट, सरकार के संयुक्त सचिव।

The 17th March 2016

No. 6/N. 13-02/2014 285(6)—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules to amend the Bihar Nursing Teaching Cadre Rules, 2014. –

1. Short title, extent & commencement. – (1) These Rules may be called the "Bihar Nursing Teaching Cadre (Amendment) Rules, 2015. (2) It will extend to the whole State of Bihar. (3) It shall come into force at once. 2. Substitution of rule-6 of the Bihar Nursing Teaching Cadre Rules, 2014. – In the said Rules, rule-6 shall be substituted by the following :-

"6. Qualifications. – (1) For appointment by direct recruitment to the post of basic category, the following minimum educational qualification from the recognized institutions, of the period as determined by the Indian Nursing Council, from time to time, shall be necessary :-

(a) M.Sc. Nursing or B.Sc. Nursing (Basic); or (b) B. Sc. Nursing (Post Basic) and after completing G.N.M. (Grade 'A' Nurse) course having a minimum of three years professional work-experience as Grade 'A' Nurse (G.N.M) in a hospital recognized by the Medical Council of India; or

(c) D.N.E.A. (Diploma in Nursing Education & Administration) [after completing G.N.M. (Grade 'A' Nurse) course] having a minimum of two years professional work-experience as Grade 'A' Nurse (G.N.M.) in a hospital recognized by the Medical Council of India.

Provided that subject to aforesaid qualifications, weightage will be given to Junior Sister Tutor appointed and working on contractual basis in the Government Nursing Teaching Institutes recognized by the Nursing Council of India/Medical Council of India.

(2) For direct recruitment, minimum age limit shall be 21 years and maximum age limit shall be the same as may be determined, reservation categorywise, from time to time, by the Government;

5 (cid:24)बहार गजट (असाधारण), 18 म(cid:4)चZ 2016

Provided that for the purpose of giving opportunity in appointment to the Junior Sister Tutors appointed on contractual basis and working on having qualifications under sub-rule (1) relaxation in maximum age. Limit may be given, from time to time. (3) Age on 1st August of the concerned year shall be deemed to be the cut off date for the purpose of determination of age."

3. Substitution of rule-7 of the Bihar Nursing Teaching Cadre Rules, 2014. – In

the said Rules, rule – 7 shall be substituted by the following :-

"7. Procedure of Recruitment. – (1) The appointing authority, after calculating vacancies on the basis of position as on 1st April of each year and getting roster cleared, shall send reservation categorywise requisition to the Commission latest by 30th April.

(2) In view of the requisition, the Commission shall invite applications, by advertising vacancies and shall prepare merit list on following basis :- (a) For marks obtained in B.Sc Nursing (Basic) or B.Sc. Nursing (Post Basic) or D.N.E.A. course examination - 50 marks (b) For M. Sc. Nursing - 10 marks (c) For working experience as Junior Sister

Tutor in the Government Nursing School of Bihar, State

(5 marks per year, maximum 25 marks) - 25 marks (d) For Interview - 15 marks Total 100 marks Explanation :- The marks to be given to a candidate for B.Sc. Nursing (Basic) or B. Sc. Nursing (Post Basic) or D.N.E.A. Course examination shall be determined by multiplying the percentage of total marks obtained in the aforesaid examination by multiple of 0.5. For example, if a candidate has obtained 50% marks, then he/she will be given 50% x 0.5 = 25 marks.

(3) Minimum qualifying marks for selection will be 30, which will be 30% of total 100 marks including interview.

(4) Procedure for interview shall be determined by the commission. (5) After preparing merit list on the basis of sub-rule (2), preliminary scrutiny of certificates and medical check up shall be conducted by the Commission with the cooperation of the Appointing Authority and, thereafter, reservation categorywise final recommendation, in accordance with the requisitioned vacancies, shall be sent to the Appointing Authority. At the level of Appointing Authority also, antecededents of candidates shall be caused to be verified after scrutiny of certificates.

(6) After recommendation of the Commission, compliance of instructions issued by the Government, from time to time, with respect to procedure of appointment, shall be necessary."

4. Addition of Second Proviso to sub-rule(3) of rule-13 of the Bihar Nursing Teaching Cadre Rules, 2014. – In the said Rules, a new following 'Proviso' will be added after the existing 'Proviso' to sub-rule(3) of rule-13. "Provided also that, according to necessity, M. Sc. Nursing pass persons with three years teaching experience or B. Sc. Nursing (Basic) pass persons with five years teaching experience may be appointed on the post of Principal through direct recruitment."

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्प"ट, सरकार के संयुक्त सचिव।6 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 18 म(cid:4)चZ 2016

Appendix - 1

[See Rule 2 (7), 4, 12, 13] Chain of posts of Bihar Nursing Teaching Cadre

Sl. No Grade Name of Posts Direct Recruitment or promotion Educational Qualification/ Experience/KALA WADHI Remarks
1. Basic Grade Junior Sister Tutor By Direct Recruitment (a) M.Sc. Nursing or B.Sc. Nursing (Basic), or (b) B. Sc. Nursing (Post Basic) and after completing G.N.M. (Grade 'A' Nurse) course having a minimum of three years professional work- experience as Grade 'A' Nurse (G.N.M) in a hospital recognized by the Medical Council of India; or (c ) D.N.E.A. (Diploma in Nursing Education & Administration) [after completing G.N.M. (Grade 'A' Nurse) course] having a minimum of two years professional work- experience as Grade 'A' Nurse (G.N.M.) in a hospital recognized by the Medical Council of India. -
2. First Chain Senior Sister Tutor By Posting Minimum 5 (Five) years teaching experience on the post of Junior Sister Tutor necessary. -
3. Second Chain Principal/ Registrar / Assistant Director (Nursing) By Promotion Minimum 10 (Ten) years teaching experience necessary. The Govt. shall have option to appoint persons from outside the cadre M.Sc. Nursing Pass person with three years teaching experience or B.Sc. Nursing (Basic) pass person with five years teaching experience according to necessity on the recommendation of the Commission on the post of Principal.
4. Third Chain Deputy Director, Nursing By Posting -
5. Fourth Chain Joint Director, Nursing By Promotion KALAWADHI as determined by General Administration Department, from time to time. -
7 (cid:24)बहार गजट (असाधारण), 18 म(cid:4)चZ 2016

Government, from time to time.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0) अस्प"ट, सरकार के संयुक्त सचिव।

————

[ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16)

ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 223%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 18 March 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2016-03-18.223/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2016-03-18.223.