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संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक-5270 दिनांक-04
संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा अनुशासनिक त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा अनुशासनिक 09.2009 द्वारा पेंशन पेंशन पेंशन पेंशन अधिरोपित/संसूचित किया गया।
उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में 2 (), 11111111 फरवरीफरवरीफरवरीफरवरी 2020202020202020 conclusion of grave misconduct on the part of the delinquent or pecuniary loss having been caused to the Government on account of the misdeeds of the delinquent, however in the present case, there is no such finding, hence the order of punishment dated 17.09.2009 is not sustainable in the eyes of law and is accordingly, quashed. Since the original order of punishment dated 17.09.2009 has been set aside, consequently the appellate order dated 08.06.2010 is bound to fall and is accordingly, quashed. सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-18055/2010 में पारित न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा एल0पी0ए0 सं0-1682/2018 दायर किया गया है, जो लम्बित है। इसी बीच श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एम0जे0सी0 सं0-5317/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-29.01.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है :- The learned counsel for the contemnors seeks one more opportunity to comply the order of this Court dated 21.06.2018 passed in CWJC No.-18055/2010. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय आदेश सं0-9396 दिनांक-17.09. 2009 द्वारा श्री सिंह को दी गयी शास्ति (10(10(10(10% पेंशन से कटौती का दण्ड)पेंशन से कटौती का दण्ड)पेंशन से कटौती का दण्ड)पेंशन से कटौती का दण्ड) को इस शर्त के साथ वापस लिया जाता है कि एल0पी0ए0 सं0-1682/2018 में पारित न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा। श्री सिंह को सेवानिवृाि से संबंधित पूर्ण विाीय लाभ देय होगा।
ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशित आदेशआदेशआदेशआदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशित ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशित ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय। किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय। किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय। किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उदय कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव।
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