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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 February 2020

Published 11 February 2020

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2020-02-11.122
Languages
English, Hindi

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संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक-5270 दिनांक-04

संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा अनुशासनिक त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा अनुशासनिक 09.2009 द्वारा पेंशन पेंशन पेंशन पेंशन अधिरोपित/संसूचित किया गया।

उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय मेंसं॰ 27/मु॰-05-06/2019-सा॰प्र॰-1700 सं॰ सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्प 3 फरवरी 2020 श्री कुमार अजित सिंह, बि॰प्र॰से॰, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़ श्री कुमार अजित सिंह, बि॰प्र॰से॰, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़ श्री कुमार अजित सिंह, बि॰प्र॰से॰, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़ सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध पशुपालन घोटाला से संंबंधित सी0बी0आई0 केश नं0- 78/ए/1996 पैट में विपत्रों सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध पशुपालन घोटाला से संंबंधित सी0बी0आई0 केश नं0- 78/ए/1996 पैट में विपत्रों सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध पशुपालन घोटाला से संंबंधित सी0बी0आई0 केश नं0- 78/ए/1996 पैट में विपत्रों सामान्य विवेक से काम नहीं लेने, फलस्वरूप रू0 3,24,964 (तीन लाख चौबीस हजार नौ सौ सामान्य विवेक से काम नहीं लेने, फलस्वरूप रू0 3,24,964 (तीन लाख चौबीस हजार नौ सौ के पारित करने, सामान्य विवेक से काम नहीं लेने, फलस्वरूप रू0 3,24,964 (तीन लाख चौबीस हजार नौ सौ चौंसठ रूपये) की छ्‌दम निकासी होने एवं सरकार को विाीय क्षति संबंधी गंभीर आरोपों पर श्री सिंह के विरूद्ध चौंसठ रूपये) की छ्‌दम निकासी होने एवं सरकार को विाीय क्षति संबंधी गंभीर आरोपों पर श्री सिंह के विरूद्ध चौंसठ रूपये) की छ्‌दम निकासी होने एवं सरकार को विाीय क्षति संबंधी गंभीर आरोपों पर श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-7728 दिनांक 30 लत करते हुए संचालन पदाधिकारी विभागीय संकल्प संख्या-7728 दिनांक 30.10.2000 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए संचालन पदाधिकारी विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन विभागीय जांच विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन विभागीय जांच विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को नियुक्त किया गया। विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन विभागीय जांच 2007 द्वारा प्राप्त हुआ। इसी बीच श्री सिंह दिनांक 31.01.2009 आयुक्त के पत्रांक 638/सी0डी0आई0 दिनांक-23.10.2007 द्वारा प्राप्त हुआ। इसी बीच श्री सिंह दिनांक 31 आयुक्त के पत्रांक 638/सी0डी0आई0 दिनांक-23 को सेवानिवृा हो गये। अतएव विभागीय पत्रांक-3448 दिनांक-07 2006 के आलोक में उक्त विभागीय कार्यवाही े। अतएव विभागीय पत्रांक-3448 दिनांक-07.12.2006 के आलोक में उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत विभागीय संकल्प संख्या-5003 दिनांक-29.05.2009 द्वारा को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत विभागीय संकल्प संख्या-5003 दिनांक-29 को बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत विभागीय संकल्प संख्या-5003 दिनांक-29 सम्परिवर्तित किया गया। ीय पत्रांक-5270 दिनांक-04.06.2009 एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति विभाग 2009 द्वारा श्री सिंह के गृह पता पर भेजते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की पत्रांक-7224 दिनांक-24.07.2009 द्वारा श्री सिंह के गृह पता पर भेजते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की 2009 द्वारा श्री सिंह के गृह पता पर भेजते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा विभाग को समर्पित किया गया। गयी। श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा विभाग को समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से प्राप् प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त श्री सिंह को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9396 दिनांक-17.09 प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त श्री सिंह को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9396 दिनांक-17 से 10से 10से 10से 10% की कटौती का दंडकी कटौती का दंडकी कटौती का दंडकी कटौती का दंड अधिरोपित/संसूचित किया गया। सी0डब्लू0जी0सी0 उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में 2018 को न्यायादेश पारित किया गया जिसका सं0-18055/2010 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-21.06.2018 को न्यायादेश पारित किया गया जिसका सं0-18055/2010 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-21 कार्यकारी अंश निम्नवत्‌ है :- Moreover, the impugned order dated 17.09.2009 also does not comply with the Moreover, the impugned order dated 17.09.2009 also does not comply with the Moreover, the impugned order dated 17.09.2009 also does not comply with the provisions of Rule 43 (b) of Bihar Pension R ules, 1950 to the effect that for inflicting provisions of Rule 43 (b) of Bihar Pension Rules, 1950 to the effect that for inflicting punishment under Rule 43(b) of Bihar Pension Rules, it is necessary to come to a punishment under Rule 43(b) of Bihar Pension Rules, it is necessary to come to a punishment under Rule 43(b) of Bihar Pension Rules, it is necessary to come to a 2 (), 11111111 फरवरीफरवरीफरवरीफरवरी 2020202020202020 conclusion of grave misconduct on the part of the delinquent or pecuniary loss having been caused to the Government on account of the misdeeds of the delinquent, however in the present case, there is no such finding, hence the order of punishment dated 17.09.2009 is not sustainable in the eyes of law and is accordingly, quashed. Since the original order of punishment dated 17.09.2009 has been set aside, consequently the appellate order dated 08.06.2010 is bound to fall and is accordingly, quashed. सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-18055/2010 में पारित न्यायादेश के विरूद्ध विभाग द्वारा एल0पी0ए0 सं0-1682/2018 दायर किया गया है, जो लम्बित है। इसी बीच श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एम0जे0सी0 सं0-5317/2018 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-29.01.2020 को माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत्‌ है :- The learned counsel for the contemnors seeks one more opportunity to comply the order of this Court dated 21.06.2018 passed in CWJC No.-18055/2010. माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय आदेश सं0-9396 दिनांक-17.09. 2009 द्वारा श्री सिंह को दी गयी शास्ति (10(10(10(10% पेंशन से कटौती का दण्ड)पेंशन से कटौती का दण्ड)पेंशन से कटौती का दण्ड)पेंशन से कटौती का दण्ड) को इस शर्त के साथ वापस लिया जाता है कि एल0पी0ए0 सं0-1682/2018 में पारित न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा। श्री सिंह को सेवानिवृाि से संबंधित पूर्ण विाीय लाभ देय होगा।

ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशित आदेशआदेशआदेशआदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशित ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशित ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय। किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय। किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय। किया जाय तथा इसकी प्रति संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, उदय कुमार सिंह, सरकार के अपर सचिव।

———— , , , द्वारा () 122-571+10-000 Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 February 2020. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2020-02-11.122/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2020-02-11.122.