(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 16 माघ 1946 (श0)
(सं0 पटना 89) पटना, बुधवार, 5 फरवर(cid:547) 2025 lkekU; iz'kklu foHkkx ——— ladYi 5 Qjojh 2025 सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा अधिसूचित बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का संचालन किया जाता है। अनुशासनिक कार्रवाई के क्रम में कतिपय मामलों में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-17 के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही भी संस्थित की जाती है। परन्तु अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन में हुई प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण सरकार को असुविधाजनक स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। अतः अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया को त्रुटि-रहित किये जाने के लिए बिहार सरकार के अन्तर्गत संचालित अनुशासनिक कार्यवाहियों का सम्यक संचालन, समुचित पर्यवेक्षण एवं समयबद्ध निरीक्षण की आवश्यकता है। एतद्र्थ एक स्वतंत्र निदेशालय के गठन का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था। अतः वर्णित स्थिति में
का गठन निम्नवत् किया जाता है- यह निदेशालय "महानिदेशक-सह-मुख्य जाँच आयुक्त" के नियंत्रणाधीन सामान्य प्रशासन विभाग का संलग्न कार्यालय होगा। "महानिदेशक-सह-मुख्य जाँच आयुक्त" में विभागाध्यक्ष की शक्ति निहित होगी।
महानिदेशक-सह-मुख्य जाँच आयुक्त के सहयोग के लिए इस कार्यालय में पदों की संरचना संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुरूप होगी।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2025 (i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत विभिन्न अनुशासनिक प्राधिकारों द्वारा की गयी अनुशासनिक जाँच की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, निरीक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। (ii) मुख्य जाँच आयुक्त/जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी की हैसियत से सौंपे गये अनुशासनिक कार्यवाहियों का नियमानुसार संचालन करते हुए निर्धारित समय के अन्दर संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार को जाँच प्रतिवेदन समर्पित करना। (iii) एतद्र्थ प्रमण्डल स्तर पर संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) एवं जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) नोडल पदाधिकारी होंगे तथा सभी विभागों द्वारा संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर केे एक पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी घोषित किया जायेगा।
(iv) अनुशासनिक कार्यवाही के नियमानुसार संचालन/निष्पादन हेतु ऐसे कार्य में संलग्न बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों (उपस्थापन/ प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी सहित) का बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करना। (i) मुख्य जाँच आयुक्त को वेतन स्तर-9 या इससे उच्च स्तर के पदाधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप यथा- गम्भीर कदाचार, बेईमानी, गबन आदि से संबंधित मामले ही जाँच के लिए सौंपे जायेंगे।
(ii) अपर सचिव अथवा इससे उच्च स्तर के पदाधिकारियों के विरुद्ध सामान्य आरोप के
मामले भी मुख्य जाँच आयुक्त को जाँच के लिए सौंपा जा सकेगा।
(iii) विशेष परिस्थिति में सरकार के निर्णयानुसार कारण अंकित करते हुए आरोप का कोई
मामला जाँच हेतु मुख्य जाँच आयुक्त को सौंपा जा सकेगा।
(iv) वेतन स्तर-9 या उससे उच्च स्तर के पदाधिकारियों के विरुद्ध रिश्वत लेते रंगे हाथ
गिरफ्तार किये जाने (Trap) से संबंधित मामले जाँच हेतु मुख्य जाँच आयुक्त को
सौंपा जा सकेगा जो ऐसे मामले किसी Dedicated जाँच आयुक्त को सुपुर्द करेेंगे। ऐसे मामलों में संबंधित जाँच आयुक्त अपना जाँच प्रतिवेदन सीधे अनुशासनिक प्राधिकार को समर्पित करेंगे।
(v) वेतन स्तर-8 अथवा उससे निम्न वेतन स्तर के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के
विरुद्ध रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने (Trap) से संबंधित मामले जाँच हेतु विभाग में संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारियों को सौंपे जायेंगे। प्रमण्डल स्तर पर ऐसे मामले संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) को एवं जिला स्तर पर ऐसे मामले अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) को सौंपे जायेंगे।
(vi) विभिन्न विभागों के कर्मियों के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाहियों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में संंबंधित विभागों द्वारा निदेशालय को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
(vii) प्रमण्डल स्तर पर संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) तथा जिला स्तर पर अपर
समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) द्वारा Master Trainer की भूमिका का भी निर्वह्न किया जायेगा। उनके द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न अनुशासनिक प्राधिकारों द्वारा नियुक्त संचालन पदाधिकारियों को अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। इनके द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत संचालित अनुशासनिक कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अनुश्रवण हेतु प्रतिमाह निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2025 (viii) संचालन पदाधिकारी नियुक्त किये गये पदाधिकारियों को कोई अन्य प्रशासनिक
दायित्व नहीं दिया जायेगा। i इस पद पर मुख्य सचिव स्तर के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का पदस्थापन/नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। सेवानिवृत्त पदाधिकारी की नियुक्ति/ पदस्थापन किये जाने पर उनकी कार्य अवधि 05 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक की होगी। परन्तु सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में अवधि पूरी होने के पहले भी उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। ii इस पद में विभागाध्यक्ष की शक्ति निहित होगी और इनके द्वारा सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय लिये जा सकेंगे। iii
(क) सभी अनुशासनिक कार्यवाहियों का अनुश्रवण। (ख) बिपार्ड के सहयोग से सचिवालय एवं मुफ्फसिल कार्यालयों के सभी जाँच अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा उनके कार्यों का अनुश्रवण, निष्पादन की समयबद्धता एवं गुणवत्ता की समीक्षा। iv
जहाँ संचालन पदाधिकारी के रूप में मुख्य जाँच आयुक्त की नियुक्ति की गयी हो, मुख्य जाँच आयुक्त या तो स्वयं जाँच करेंगे या जाँच का कार्य जाँच आयुक्त को हस्तान्तरित कर सकेंगे।
जाँच के ऐसे हस्तान्तरित मामले में संबंधित जाँच पदाधिकारी जाँच प्रतिवेदन सहित जाँच अभिलेख सीधे अनुशासनिक प्राधिकार को प्रेषित करेंगे तथा इसकी सूचना मुख्य जाँच आयुक्त को भी देंगे।
परन्तु यदि किसी मामले में सरकार यह आदेश करे कि मुख्य जाँच आयुक्त ही स्वयं जाँच करें तो ऐेसे मामले को उनके द्वारा जाँच हेतु किसी अन्य पदाधिकारी को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा। i जाँच आयुक्त के सृजित पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव से अन्यून स्तर के सेवारत/सेवानिवृत्त पदाधिकारी तथा बिहार न्यायिक सेवा के सेवारत/सेवानिवृत्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश से अन्यून स्तर के पदाधिकारी के पदस्थापन/संविदा नियोजन से भरा जायेगा।
सेवानिवृत्त पदाधिकारी का नियोजन/पदस्थापन किये जाने पर उनकी कार्य अवधि 05 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक की होगी। परन्तु सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में अवधि पूरी होने के पहले भी उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। ii मुख्य जाँच आयुक्त द्वारा हस्तान्तरित अनुशासनिक कार्यवाहियों का संचालन इनके द्वारा किया जायेगा। जाँच के ऐसे हस्तान्तरित मामले में जाँच प्रतिवेदन सहित जाँच अभिलेख संबंधित जाँच आयुक्त सीधे अनुशासनिक प्राधिकार को प्रेषित करेंगे तथा इसकी सूचना मुख्य जाँच आयुक्त को भी देंगे। i इन पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा/ बिहार सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी का पदस्थापन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा। ii इनके द्वारा निदेशालय के प्रशासनिक दायित्वों का निर्वह्न किया जायेगा। इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही से संबंधित दिये गये निदेशों का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण भी किया जायेगा। साथ ही इन पर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने एवं स्थापना कार्य आदि की जिम्मेवारी भी होगी।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2025 i इन पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी का पदस्थापन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा। कार्यालय सहयोग के लिए 01 आशुटंकक, 01 निम्नवर्गीय लिपिक एवं 01 कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त अपेक्षित संख्या में अन्य कर्मी प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। ii इनके द्वारा विभिन्न अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सौंपे गये कम महत्वपूर्ण मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही का नियमानुसार संचालन एवं संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार को ससमय जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के दायित्व का निर्वह्न किया जायेगा। iii संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त के साथ-साथ प्रस्तावित निदेषालय के नियंत्रणाधीन रहेंगे। इन पदों पर पदस्थापित पदाधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभिलेखन के लिए संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त प्रतिवेदक पदाधिकारी होंगे, निदेषालय स्तर के प्राधिकृत पदाधिकारी समीक्षी पदाधिकारी होंगे तथा सामान्य प्रषासन विभाग के स्तर पर स्वीकरण पदाधिकारी के द्वारा अभिलिखित किया जायेगा। i इन पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी का पदस्थापन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा। कार्यालय सहयोग के लिए 01 आशुटंकक, 01 निम्नवर्गीय लिपिक एवं 01 कार्यालय परिचारी के अतिरिक्त अपेक्षित संख्या में अन्य कर्मी जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। ii इनके द्वारा जिला पदाधिकारी अथवा जिला पदाधिकारी से न्यून स्तर के विभिन्न अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सौंपे गये मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही का नियमानुसार संचालन एवं संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार को ससमय जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने के दायित्व का निर्वह्न किया जायेगा। iii अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) संबंधित जिला पदाधिकारी के साथ-साथ प्रस्तावित निदेषालय के नियंत्रणाधीन रहेंगे। इन पदों पर पदस्थापित पदाधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभिलेखन के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी प्रतिवेदक पदाधिकारी होंगे, निदेषालय स्तर के प्राधिकृत पदाधिकारी समीक्षी पदाधिकारी होंगे तथा सामान्य प्रषासन विभाग के स्तर पर स्वीकरण पदाधिकारी के द्वारा अभिलिखित किया जायेगा। i
इन पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार सचिवालय सेवा के उप सचिव स्तर के पदाधिकारी का पदस्थापन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा। ii इनके द्वारा विभिन्न विभागों से समन्वय, अनुश्रवण, स्थापना, बजट तथा अपीलीय प्राधिकार (सूचना का अधिकार अधिनियम) आदि कार्यों का निष्पादन किया जायेगा। इन पदों पर बिहार सचिवालय सेवा के अवर सचिव का i
पदस्थापन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा।
ii इनके द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा भेजे गये संकल्पों के साथ अभिलेखों आरोप पत्रों की प्रारम्भिक जाँच-पड़ताल एवं समय-समय पर प्राप्त निदेशों का अनुपालन एवं अनुशासनिक जाँच हेतु समन्वय स्थापित करने के साथ-साथ विभिन्न विभागोें के कर्मियों के प्रशिक्षण आदि का कार्य निष्पादित किया जायेगा। साथ ही स्थापना कार्य, बजट एवं लोक सूचना पदाधिकारी के दायित्वों आदि का भी निर्वहन किया जायेगा।5 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2025 i
उक्त पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार सचिवालय सेवा के वेतन स्तर-9 से 13 तक के सेवानिवृत्त पदाधिकारी का संविदा नियोजन के आधार पर पदस्थापन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा।
इनकी कार्य अवधि 05 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक की होगी। परन्तु सरकार द्वारा विशेष परिस्थिति में अवधि पूरी होने के पहले भी उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। ii इनका दायित्व बिपार्ड के सहयोग से विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में सम्मिलित संचालन पदाधिकारी, उपस्थापन पदाधिकारी तथा जिला एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने का होगा। इन पदों पर बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी का i
पदस्थापन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा। ii इनके द्वारा प्रशाखा को आवंटित विभाग/प्रमण्डल द्वारा संचालित अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित अभिलेखों की जाँच कर प्रभारी कनीय/वरीय पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित की जायेगी। इन पदों पर बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा i
पदाधिकारी का पदस्थापन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा।
ii इनके द्वारा प्रशाखा को आवंटित विभाग/प्रमण्डल द्वारा संचालित अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित अभिलेखों की जाँच कर संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित की जायेगी। 4. इस निदेशालय के लिए बजटीय प्रावधान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जायेगा। 5. इस निदेशालय के जिन पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन का प्रावधान है, उन पर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 में निहित शर्त्तों के अधीन संविदा नियोजन किया जायेगा।
6. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-14106 दिनांक-08.11.2017 द्वारा सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु जाँच/संचालन पदाधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को सूचीबद्ध करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया संबंधी प्रावधान को निरसित किया जाता है।
7. निदेशालय के अधिकार क्षेत्र/दायित्व के संबंध में शंका की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समुचित प्राधिकार के अनुमोदन से, इसका निराकरण किया जायेगा। 8. मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय के लिए पूर्व से सृजित सभी पद, सम्पूर्ण आस्ति/दायित्वों सहित, में समाहित किया जाता है। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ बिहार तकनीकी सेवा आयोग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।6 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 फरवर(cid:547) 2025
| 1. | महानिदेशक-सह-मुख्य जाँच आयुक्त | आवश्यकता आधारित | मुख्य सचिव स्तर के सेवारत/सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी |
| 2. | जाँच आयुक्त | जाँच आयुक्त के आवश्यकता आधारित पदों का सृजन किया जायेगा जिनके विरुद्ध भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव से अन्यून स्तर के सेवारत/सेवानिवृत्त पदाधिकारी तथा बिहार न्यायिक सेवा क े सेवारत/ सेवानिवृत्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश से अन्यून स्तर के पदाधिकारी का पदस्थापन/संविदा नियोजन किया जा सकेगा। | |
| 3. | संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त जाँच आयुक्त | बिहार प्रशासनिक सेवा का 02 पद एवं बिहार सचिवालय सेवा का 01 पद | |
| 4. | संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) (बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव स्तर का) | सभी प्रमण्डलों के लिए एक-एक पद | |
| 5. | अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच) (बिहार प्रशासनिक सेवा के अपर समाहर्त्ता स्तर का) | प्रत्येक जिला के लिए एक-एक पद | |
| 6. | उप सचिव | बिहार प्रशासनिक सेवा का 02 पद एवं बिहार सचिवालय सेवा का 03 पद | |
| 7. | अवर सचिव | बिहार सचिवालय सेवा के | |
| 8. | प्रशिक्षण पदाधिकारी | उक्त पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार सचिवालय सेवा के वेतन स्तर- 9 से 13 तक के सेवानिवृत्त पदाधिकारी का संविदा नियोजन किया जायेगा। | |
| 9. | प्रशाखा पदाधिकारी | बिहार सचिवालय सेवा के (प्रत्येक 03 प्रमण्डल के लिए 01 पद तथा प्रत्येक 06/07 विभाग के लिए 01) | |
| 10. | सहायक प्रशाखा पदाधिकारी | बिहार सचिवालय सेवा के | |
| 11. | प्रधान आप्त सचिव | बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के | |
| 12. | आप्त सचिव | बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के | |
| 13. | निजी सहायक | बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के | |
| 14. | आशुलिपिक | बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के | |
| 15. | उच्च वर्गीय लिपिक | बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के | |
| 16. | निम्नवर्गीय लिपिक | बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के | |
| 17. | वाहन चालक | बिहार वाहन चालक संवर्ग के | |
| 18. | कार्यालय परिचारी | कार्यालय परिचारी संवर्ग (सामान्य प्रशासन विभाग | |
| 19. | डाटा इन्ट्री ऑपरेटर | इनकी सेवा बेल्ट्रॉन से प्राप्त की जायेगी। |
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,